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मध्यप्रदेश शासन
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
( असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 156]
भोपाल, बुधवार , दिनांक 17 मई 2023- वैशाख 27, शक 1945
वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 17 मई 2023
क्र. एफ ए 3-51-2019-1 - पांच ( 17 ) .- मध्यप्रदेश माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 48 के उप- नियम (4 ) के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ ए 3-51-2019-1- पांच (29 ) , दिनांक 4 मई, 2020 में निम्नलिखित और संशोधन करती है , अर्थात्ः-
उक्त अधिसूचना में, प्रथम अनुच्छेद में, 01 अगस्त, 2023 से प्रभावी, शब्द " दस करोड़ रुपये " के स्थान पर शब्द " पाँच करोड़ रुपये " प्रतिस्थापित किये जायेंगे.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. पी. श्रीवास्तव, उपसचिव.
भोपाल, दिनांक 17 मई 2023
क्र. एफ ए 3-51-2019-1- पांच.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3 ) के अनुसरण में, इस आशय की अधिसूचना क्रमांक एफ ए 3-51-2019-1- पांच ( 17 ), दिनांक 17 मई 2023 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. पी. श्रीवास्तव, उपसचिव.
Bhopal , the 17th May 2023
No. F A 3-51-2019-1 - V( 17 ). In exercise of the powers conferred by sub - rule ( 4) of Rule 48 of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Rules , 2017 , the State Government , on the recommendations of the Council , hereby makes the following further amendment in this department's notification No. FA 3-51-2019-1 - V(29 ) , dated 4th May, 2020, namely:-
In the said notification, in the first paragraph , with effect from the 1st day of August, 2023 , for the words " ten crore rupees " , the words "five crore rupees " shall be substituted .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , R. P. SHRIVASTAVA , Dy. Secy.
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नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2023.