शास
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सत्यमेव ज
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
भोपाल, गुरुवार, दिनांक 25 मई 2023- ज्येष्ठ 4, शक 1945
क्रमांक 164]
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 25 मई 2023
कमांक / 4 / 1 / 1 / 0003 / 2023- Sec - 2-14 (AGR ) ( P - 185386 ) - मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम , 1972 ( क्रमांक 24 सन् 1973 ) की धारा 69 की उप -धारा ( 1) एवं ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक डी- 15-11-2005- चौदह-3 , दिनांक 01 अगस्त, 2018 जिसका प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र में हुआ था, की शर्तों के अधीन, राज्य सरकार, एतद्वारा , अधिसूचित कृषि उपज तुअर जो कि राज्य के बाहर से ( आयातित ) मंडी क्षेत्र में स्थापित दाल मिलों में लाई गई हो, पर उक्त अधिनियम के अधीन देय मंडी फीस के भुगतान से पूर्णतः छूट प्रदान करती है
मंडी फीस के भुगतान से यह छूट इस अधिसूचना के मध्यप्रदेश "राजपत्र" में प्रकाशन की दिनांक से दिनांक 31.03.2024 तक प्रवृत्त होगी।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अशोक बर्णवाल, अपर मुख्य सचिव.
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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 मई 2023
भोपाल , दिनांक 25 मई 2023
क्रमांक - 4-1-1-0003-2023- Sec- 2-चौदह (AGR) (P - 185386) .- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना , दिनांक 25 मई 2023 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अशोक बर्णवाल , अपर मुख्य सचिव.
Bhopal , the 25th May, 2023
No. 4/ 1 / 1 / 0003 / 2023 - Sec - 2-14( AGR ) ( P - 185386) .- In exercise of the powers conferred by sub -section ( 1 ) and (2 ) of section 69 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 ( No. 24 of 1973 ) , the State Government , hereby, subject to the conditions specified in this department's Notification No. D - 15-11-2005 - XIV- 3 dated 1st August, 2018 , which was published in the Madhya Pradesh Gazette to exempt payment of whole market fee payable under the said Adhiniyam on the notified agricultural produce of Tuar brought from out of the State (imported ) for processing in the Dal Mills established in the market area .
2. This exemption from payment of market fee shall be with effect from the date of publication of this notification in the Madhya Pradesh Gazette till 31st March , 2024.
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , ASHOK BARNWAL , Addl . Chief Secy.
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2023.