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Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

Madhya Pradesh Gazette, No. 21, Part Part 1, 26 May 2023

Published 26 May 2023

Type
Ordinary
Gazette no.
21
Part
Part 1
Identifier
in.gazette.madhya.2023-05-26.21.Ordinary
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

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मध्यप्रदेश शासन

सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 21 ]

भोपाल , शुक्रवार, दिनांक 26 मई 2023- ज्येष्ठ 5, शक 1945

विषय-सूची

भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.

(2 ) सांख्यिकीय सूचनाएं.

( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन,

भाग 4.- (क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक,

(3 ) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,

भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश, ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाएं, (7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.

(ख) ( 1 ) अध्यादेश, ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद्के अधिनियम,

भाग 2.-स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

(ग) (1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

" 10 दिवस के अर्जित अवकाश नगदीकरण " का ( पांचवी बार ) लाभ लिये जाने की स्वीकृति / अनुमति प्रदान की जाती है

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मनोज मालवीय, उपसचिव.

सामान्य प्रशासन विभाग ( सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ ) मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 24 अप्रैल 2023

गृह विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 26 अप्रैल 2023 क्र. एफ 11-146-2019- सूअप्र - एक- (9 ) -312 .- राज्य शासन, एतद्वारा , माननीय श्री ए. के. शुक्ला , मुख्य सूचना आयुक्त, सपत्नीक दिनांक 02 से 03 अप्रैल 2023 तक, भोपाल से जम्मू एवं श्रीनगर ( जम्मू एवं कश्मीर ) जाने एवं आने हेतु कैलेण्डर वर्ष 2023 की एल. टी.सी. एवं दिनांक 03 एवं 06 अप्रैल, 2003 को दो दिवस के आकस्मिक अवकाश तथा दिनांक 5 अप्रैल 2023 को एक दिवस के ऐचिछक अवकाश के साथ उक्त अवधि की एल. टी. सी. के सह प्रयोज्य

क्र.-एफ 1 (ए) 02-2012- ब- 2- दो. राज्य शासन , श्री आबिद खान, भापुसे, सहायक पुलिस महानिरीक्षक, वि. शा. ( सामान्य ) , पु. मु. , भोपाल को खण्डवर्ष 2022-25 के प्रथम पार्टवर्ष दिनांक

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नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2023 .

4762

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 मई 2023

3 से 12 मई 2023 तक, कुल दस दिवस अर्जित अवकाश एवं 13- 14 मई 2023 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ उक्त अवकाश अवधि में परिवार सहित भारत भ्रमण अंतर्गत श्रीनगर ( जम्मूकश्मीर ) जाने हेतु अवकाश यात्रा सुविधा अंतर्गत परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ एवं दस दिवस अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

1. श्री आबिद खान, स्वयं

2. जायरा फातिमा खान, पत्नी

3 . असद मोहम्मद खान, पुत्र

4. अहद मोहम्मद खान, पुत्र

(2 ) उक्त अवकाश अवधि में श्री आबिद खान, भापुसे का चालू कार्य श्री नगेन्द सिंह, भापुसे , समनि, विशा. ( कानून व्यवस्था एवं सुरक्षा ) , पु. मु. , भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ - साथ सम्पादित किया जायेगा.

( 3 ) अवकाश से लौटने पर श्री आबिद खान , भापुसे को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सहायक पुलिस महानिरीक्षक, विशेष शाखा ( सामान्य) पु. मु. , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री आबिद खान, भापुसे , के कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कंडिका ( 2 ) में अतिरिक्त कार्यभार संपादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री आबिद खान, भापुसे , को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री आबिद खान, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते .

भोपाल, दिनांक 8 मई 2023

क्र.- एफ 1 (ए) 17-2019- ब- 2 -दो. राज्य शासन, श्री अंकित जायसवाल, भापुसे, पुलिस अधीक्षक, जिला निवाड़ी को दिनांक 16 से 30 मार्च 2023 तक, पन्द्रह दिवस पितृत्व अवकाश की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है .

(2) अवकाश से लौटने पर श्री अंकित जायसवाल, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस अधीक्षक, जिला- निवाड़ी के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(3 ) अवकाशकाल में श्री अंकित जायसवाल, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अंकित जायसवाल, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

[ भाग 1

भोपाल, दिनांक 9 मई 2023

क्र.- एफ 1 (ए) 31-2009- ब- 2-दो. राज्य शासन, श्री कुमार सौरभ, भापुसे, पुलिस उप महानिरीक्षक, अ. अ. वि. पुमु. , भोपाल को दिनांक 15 मई से 16 जून 2023 तक, तैंतीस दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 13-14 मई व दिनांक 17-18 जून 2023 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृति प्रदान करता है .

(2) श्री कुमार सौरभ, भापुसे , के अवकाश अवधि में उनका चालू कार्य श्री शियाज ए. , भापुसे, पुलिस उप महानिरीक्षक, (अनुसंधान) , अ. अ. वि, पु. मु. , भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ- साथ सम्पादित किया जावेगा.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री कुमार सौरभ, भापुसे को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस उप महानिरीक्षक, अ. अ. वि. पुमु. , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(4) श्री कुमार सौरभ, भापुसे , द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका 2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे .

(5 ) अवकाशकाल में श्री कुमार सौरभ, भापुसे , को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री कुमार सौरभ, भापुसे, उक्त उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

क्र.-एफ 1 (ए) 59-2012-ब- 2-दो. राज्य शासन , श्री अशोक गोयल , भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक ( पुलिस सुधार ) पुलिस मुख्यालय, भोपाल को दिनांक 17 अप्रैल से 6 मई 2023 तक, बीस दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 14-16 मई 2023 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृति प्रदान करता है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री अशोक गोयल , भापुसे, को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक (पुलिस सुधार ) , पुलिस मुख्यालय, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(3 ) अवकाशकाल में श्री अशोक गोयल, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अशोक गोयल, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

क्र. - एफ 1 ( ए) 157-1995- ब- 2-दो. राज्य शासन, श्री संजीव शमी, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक, ( चयन / भर्ती ) पुलिस मुख्यालय, भोपाल को दिनांक 8 से 12 मई 2023 तक, पाँच दिवस अर्जित अवकाश एवं 05-07 व 13-14 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृति प्रदान करता है.

भाग 1 ]

4763

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 मई 2023

( 2 ) श्री ललित शाक्यवार, भापुसे के अवकाश अवधि में उनका चालू कार्य श्री अमित सांघी, भापुसे , पुलिस अधीक्षक, छतरपुर द्वारा अपने कार्य के साथ - साथ सम्पादित किया जावेगा.

(2) श्री संजीव शमी , भापुसे , के अवकाश अवधि में उनका चालू कार्य श्री विजय कटारिया, भापुसे , अति. पुलिस महानिदेशक, (कल्याण/लेखा) , पु. मु. भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ सम्पादित किया जावेगा .

(3) अवकाश से लौटने पर श्री ललित शाक्यवार, भापुसे, को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस उप महानिरीक्षक, छतरपुर रेन्ज , छतरपुर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री संजीव शमी , भापुसे को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अति. पुलिस महानिदेशक, (चयन / भर्ती ) , पुलिस मुख्यालय , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4 ) श्री ललित शाक्यवार, भापुसे, द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका -2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे.

(4 ) श्री संजीव शमी, भापुसे, द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका -2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री ललित शाक्यवार, भापुसे , को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(5 ) अवकाशकाल में श्री संजीव शमी, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

( 6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री ललित शाक्यवार, भापुसे उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते .

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री संजीव शमी, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते .

क्र. - एफ 1 (ए) 176-1997- ब- 2-दो. राज्य शासन, श्री के. पी. वेंकटेश्वर राव , भापुसे , अति. पुलिस महानिदेशक, रीवा जोन, रीवा को दिनांक 1 से 15 मई 2023 तक पन्द्रह दिवस अर्जित अवकाश स्वीकृति प्रदान करता है.

क्र.- एफ 1 (ए) 191-1991- ब- 2-दो. राज्य शासन, डॉ. अशोक अवस्थी, भापुसे , अति. पुलिस महानिदेशक, ( शिकायत / मा. अ. ) , पुलिस मुख्यालय , भोपाल को दिनांक 3 से 14 जुलाई 2023 तक, बारह दिवस अर्जित अवकाश एवं 01-02 व 15-16 जुलाई 2023 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृति प्रदान करता है.

(2 ) श्री के. पी. वेंकटेश्वर राव , भापुसे, के अवकाश अवधि में उनका चालू कार्य श्री मिथिलेश कुमार शुक्ला, भापुसे , पुलिस उप महानिरीक्षक, रीवा रेन्ज रीवा द्वारा अपने कार्य के साथ - साथ सम्पादित किया जावेगा.

(2) डॉ. अशोक अवस्थी, भापुसे, के अवकाश अवधि में उनका चालू कार्य श्रीमती अनुराधा शंकर, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक (प्रशिक्षण ) , पु. मु. , भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ- साथ सम्पादित किया जावेगा.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री के. पी. वेंकटेश्वर राव, भापुसे, को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अति. पुलिस महानिदेशक, रीवा जोन, रीवा के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3 ) अवकाश से लौटने पर डॉ. अशोक अवस्थी, भापुसे, को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अति. पुलिस महानिदेशक, ( शिकायत / मा. अ. ) ) , पुलिस मुख्यालय , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(4) श्री के. पी. वेंकटेश्वर राव , भापुसे, द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे.

(4) डॉ. अशोक अवस्थी, भापुसे , द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका -2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे.

(5 ) अवकाशकाल में श्री के. पी . वेंकटेश्वर राव, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(5) अवकाशकाल में डॉ. अशोक अवस्थी, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री के. पी. वेंकटेश्वर राव, भापुसे , उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

भोपाल, दिनांक 11 मई 2023 (6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि डॉ. अशोक अवस्थी, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

भोपाल, दिनांक 10 मई 2023

क्र.-एफ 1 ( ए) 03-2012- ब- 2- दो. राज्य शासन, श्री गौरव कुमार तिवारी , भापुसे , पुलिस अधीक्षक, एटीएस , पुलिस मुख्यालय, भोपाल को खण्डवर्ष 2022-25 के प्रथम विस्तार वर्ष में दिनांक 22 से 31 मई 2023 तक, दस दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 20-21 मई 2023 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ उक्त क्र.- एफ 1 (ए )76-2009- ब- 2-दो. राज्य शासन , श्री ललित शाक्यवार, भापुसे, पुलिस उप महानिरीक्षक, छतरपुर रेन्ज, छतरपुर को दिनांक 10 से 19 अप्रैल 2023 तक, दस दिवस अर्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान करता है .

4764

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 मई 2023

[ भाग 1

अवकाश अवधि में भारत भ्रमण अंतर्गत कुल्लू मनाली ( हिमाचल प्रदेश ) जाने हेतु अवकाश यात्रा सुविधा अंतर्गत परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ एवं दस दिवस अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

(3 ) अवकाश से लौटने पर श्रीमती मोनिका शुक्ला, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस उप महानिरीक्षक, ग्रामीण रेन्ज , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

1. श्री गौरव कुमार तिवारी , स्वयं

2. श्रीमती आभा तिवारी, पत्नी

3. कु. अरन्या तिवारी, पुत्री

(4) श्रीमती मोनिका शुक्ला, भापुसे, के कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कंडिका ( 2 ) में अतिरिक्त कार्यभार संपादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे .

4. कु. शिवन्या तिवारी पुत्री

5. श्री अरुण कुमार तिवारी पिता

माता 6. श्रीमती सरिता तिवारी

(5) अवकाशकाल में श्रीमती मोनिका शुक्ला, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाताहै कि यदि श्रीमती मोनिका शुक्ला, भापुसे, अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर बनी रहतीं.

(2) उक्त अवकाश अवधि में श्री गौरव कुमार तिवारी, भापुसे, का चालू कार्य श्री प्रणय एस. नागवंशी, रापुसे, पुलिस अधीक्षक , एटीएस , पुलिस मुख्यालय , भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ- साथ सम्पादित किया जायेगा.

(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री गौरव कुमार तिवारी , भापुसे, कोअस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस अधीक्षक, एटीएस, पुलिस मुख्यालय , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

क्र.- एफ 1 (ए) 20-2016- ब-2-दो. राज्य शासन, श्री शशिकांत शुक्ला, भापुसे , पुलिस उप महानिरीक्षक / निदेशक, विधि विज्ञान प्रयोगशाला , मध्यप्रदेश भोपाल को दिनांक 15 मई से 2 जून 2023 तक, उन्नीस दिवस अर्जित अवकाश एवं 13-14 मई व 03-04 जून 2023 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृति प्रदान करता है .

(4 ) श्री गौरव कुमार तिवारी , भापुसे , के कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कंडिका ( 2 ) में अतिरिक्त कार्यभार संपादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे .

(2) श्री शशिकांत शुक्ला, भापुसे, के अवकाश अवधि में उनका चालू कार्य श्रीमती हर्षा सिंह, संयुक्त निदेशक, आर. एफ. एस. एल. भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ - साथ सम्पादित किया जावेगा.

(5) अवकाशकाल में श्री गौरव कुमार तिवारी , भापुसे, कोअवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री शशिकांत शुक्ला, भापुसे , को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस उप महानिरीक्षक / निदेशक, विधि विज्ञान प्रयोगशाला, मध्यप्रदेश भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री गौरव कुमार तिवारी, भापुसे , अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते .

भोपाल, दिनांक 12 मई 2023

(4 ) श्री शशिकांत शुक्ला, भापुसे , द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे .

(5) अवकाशकाल में श्री शशिकांत शुक्ला, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्वमिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री शशिकांत शुक्ला, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

क्र.-एफ 1 ( ए) 31-2016- ब- 2-दो. राज्य शासन, श्रीमती मोनिका शुक्ला, भापुसे , पुलिस उप महानिरीक्षक, ग्रामीण रेन्ज, भोपाल को खण्डवर्ष 2022-25 के प्रथम विस्तार वर्ष में दिनांक 15 से 24 मई 2023 तक, दस दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 13- 14 मई 2023 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ उक्त अवकाश अवधि में भारत भ्रमण अंतर्गत लेह ( लद्दाख ) जाने हेतु अवकाश यात्रा सुविधा अंतर्गत परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ एवं दस दिवस अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

1. श्रीमती मोनिका शुक्ला, स्वयं

2. श्री शशिकांत शुक्ला, पति

3. देवांशी शुक्ला, पुत्री

क्र.- एफ 1 (ए) 172-1997-ब- 2-दो. राज्य शासन, मो. शाहिद अबसार, भापुसे , अति. महानिदेशक, ई. ओ . डब्ल्यू. , भोपाल को खण्डवर्ष 2022-25 के प्रथम विस्तार वर्ष में दिनांक 8 से 12 मई 2023 तक, कुल पाँच दिवस आकस्मिक अवकाश एवं 05-07 व 13-14 मई 2023 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ उक्त अवकाश अवधि में भारत भ्रमण यात्रा गोवाहाटी जाने हेतु अवकाश यात्रा सुविधा अंतर्गत परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ एवं दस दिवस अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

(2 ) उक्त अवकाश अवधि में श्रीमती मोनिका शुक्ला, भापुसे, काचालू कार्य श्रीमती किरण लता केरकेट्टा, भापुसे, पुलिस अधीक्षक, ग्रामीण , भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ- साथ सम्पादित किया जायेगा.

भाग 1 ]

4765

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 मई 2023

स्वयं 1. मो. शाहिद अबसार ,

पत्नी 2. श्रीमती शबाना अबसार,

पुत्री

3. कु. नोया अबसार,

( 2) अवकाश से लौटने पर मो. शाहिद अबसार, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अति. महानिदेशक, ई. ओ . डब्ल्यू. , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(3) अवकाशकाल में मो. शाहिद अबसार, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि मो . शाहिद अबसार, भापुसे , अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

भोपाल, दिनांक 15 मई 2023

क्र. एफ 1 ( ए) 72-2017- ब- 2-दो. राज्य शासन, विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 11 अप्रैल 2023 द्वारा श्रीमती निवेदिता गुप्ता, भापुसे, पुलिस अधीक्षक, रेल , इन्दौर को अवकाश यात्रा सुविधा अंतर्गत खण्डवर्ष 2018-21 के विस्तार वर्ष 2021 ( पूर्व खण्ड वर्ष को आगामी खण्ड वर्ष 2022-25 में केरीफार्वड करते हुए) दिनांक 10 से 25 मार्च 2023 तक, सोलह दिवस अर्जित अवकाश अवधि में परिवार सहित गृह नगर जालौन (उ. प्र. ) यात्रा की अनुमति प्रदान की गई थी.

(2 ) श्रीमती निवेदिता गुप्ता, भापुसे को उक्त स्वीकृत अवकाश के साथ दस दिवस अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

( 3) आदेश की शेष कंडिकाएं यथावत् रहेंगी.

भोपाल, दिनांक 16 मई 2023

क्र. एफ - 1-53-2016- ब- 2- दो. राज्य शासन, एतद्वारा , उपेन्द्रजैन, भापुसे , अति. पुलिस महानिदेशक/प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश, पुलिस आवास एवं अद्यो . विकास निगम, भोपाल को दिनांक 23 से 26 मई 2023 तक, कुल चार दिवस आकस्मिक अवकाश एवं 20-22 व 27- 28 मई 2023 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ उक्त अवकाश अवधि में लंदन की निजी विदेश यात्रा ( Ex - India Leave ) की अनुमति निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान करता है :-

1. विदेश में स्वास्थ्य/चिकित्सा आदि पर होने वाला किसी भी प्रकार का व्यय राज्य शासन द्वारा वहन नहीं किया जावेगा.

2. विदेश में शासकीय अथवा किसी निजी संस्था का आतिथ्य स्वीकार नहीं करेंगे.

3. विदेश में कोई ( Assignment ) नहीं लेंगे .

(2) अवकाश से लौटने पर उपेन्द्र जैन, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से अति. पुलिस महानिदेशक/ प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश , पुलिस आवास एवं अद्यो. विकास निगम, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3 ) अवकाशकाल में उपेन्द्र जैन, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि उपेन्द्र जैन, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अन्नू भलावी , अवर सचिव.

वित्त विभाग

मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल , दिनांक 3 मई 2023

क्र. 1068-3220-2019- ई- चार.- राज्य शासन, द्वारा नवगठित जिला निवाड़ी में निम्न सेटअप अनुसार 09 नवीन पदों का निर्माण करते हुए, जिला पेंशन कार्यालय की स्थापना किये जाने की स्वीकृति के साथ ही परिशिष्ट - एक अनुसार नवीन जिला पेंशन कार्यालय खोले जाने हेतु वार्षिक आवर्ती व्यय/अनावर्ती व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

स. क्र.

पदनाम

(1)

(2)

01

जिला पेंशन अधिकारी ( म. प्र. वित्त सेवा )

02

पदसंख्या

(3)

01

03

सहायक पेंशन अधिकारी ( म. प्र. अधीनस्थ लेखा सेवा )

03

सहायक ग्रेड -2 ( म. प्र. कोषालयीन सेवा )

04

सहायक ग्रेड-3

05

भृत्य (संविदा)

06

सुरक्षाकर्मी ( आउटसोर्स से कलेक्टर दर पर)

01

02

01

01

कुल पद .. 09

(2 ) यह स्वीकृति दिनांक 14 मार्च 2023 को आयोजित मंत्रिपरिषद् बैठक के आयटम क्रमांक 3 एवं वित्त विभाग बजट 6 के यू. ओ . क्रमांक 241- आर-396-ब- 6- चार, दिनांक 1 मई 2023 के अनुक्रम में जारी की जाती है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

ज्ञानेश्वर बी. पाटील, सचिव.

4766

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 मई 2023

[ भाग 1

परिशिष्ट-1

1. नवीन जिला पेंशन कार्यालय खोले जाने हेतु वार्षिक आवर्ती व्यय

( अ) वार्षिक आवर्ती व्यय ( वेतन भत्ते )

स. क्र.

पदनाम

(1)

(2)

1

जिला पेंशन अधिकारी

2

सहायक पेंशन अधिकारी

3

सहायक ग्रेड-2

4

सहायक ग्रेड -3 ( संविदा डाटा एन्ट्री ऑपरेटर )

5

भृत्य ( संविदा)

6

सुरक्षाकर्मी ( आउटसोर्स से कलेक्टर दर पर )

( ब ) वार्षिक आवर्ती व्यय ( अन्य कार्यालयीन व्यय )

स. क्र.

विवरण

(1)

(2)

1

स्टेशनरी

2

दूरभाष

3

डाक व्यय

4

पद संख्या

अनुमानित राशि (रुपये में)

(3)

(4)

01

10,82,184/-

03

17,46,288/-

01

4,06,824/-

01

2,10,600/-

01

1,67,400/-

01

84,000/ -

योग .. 36,97,296/-

अनुमानित राशि (रुपये में)

(3)

5,000/-

15,000 /-

5,000/-

भवन किराया ( क्षेत्रफल के आधार पर एवं कलेक्टर रेट के आधार पर)

5

सफाई व्यवस्था

6

मशीन अनुरक्षण

7

बिजली एवं जल प्रभार

8

अन्य आकस्मिक व्यय

60,000/-

18,000/-

15,000/-

28,000/-

30,000/-

योग .. 1,76,000 /-

38,73,296/-

आवर्ती व्यय तालिका ' अ ' एवं ' ब ' का कुल योग ( राशि रु. में )

तालिका ' अ ' एवं ' ब ' अनुसार कुल वार्षिक आवर्ती व्यय राशि रु. 38,73,296/- आकलित है.

(स ) वार्षिक अनावर्ती व्यय

क्र.

सामग्री का विवरण

नाम

(1)

(2)

(3)

1

फर्नीचर

बड़ी टेबल

संख्या

अनुमानित राशि (रु. में)

(4)

(5)

01

25,000/-

छोटी टेबल

05

70,000/-

01

एक्जिक्यूटिव कुर्सी

10,000/-

05

साधारण कुर्सी

अलमारी

25,000/-

04

56,000/-

04

40,000/-

आगंतुकों के बैठने हेतु कुर्सियां/ बैंच

2

कम्प्यूटर कम्प्यूटर सामग्री

04

4,90,000/-

प्रिंटर / फोटो कॉपी मशीन

01

85,000/ -

योग ..

8,01,000/-

उपरोक्त अनावर्ती व्यय के रूप में राशि रुपये 8,01,000/ - का वार्षिक वित्तीय भार आकलित है .

भाग 1 ]

4767

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 मई 2023

नगरीय विकास एवं आवास विभाग

मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल

भोपाल, दिनांक 16 मई 2023

क्र. यूडीएच-3-0098-2023- अठारह - 5.- राज्य शासन , एतद्वारा, मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 17 - क( 1 ) के अंतर्गत नरसिंहपुर विकास योजना हेतु मध्यप्रदेश शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग के आदेश क्रमांक एफ- 3-55-2004- बत्तीस , भोपाल, दिनांक 23जून 2004 को निरस्त करते हुए नरसिंहपुर विकास योजना पुनर्विलोकन एवं संशोधन हेतु निम्नानुसार समिति का पुनर्गठन किया जाता है. यह समिति, अधिनियम की धारा 17 - क( 2 ) में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार कार्य करेगी :-

अधिनियम

पदनाम की धारा

17(क) ( 1)

की उपधारा

(2) (1)

अध्यक्ष (क)

अध्यक्ष (ख)

संस्था / पता

समिति में पद

(3)

(4)

सदस्य नगरपालिका परिषद्, नरसिंहपुर

सदस्य जिला पंचायत , नरसिंहपुर

सदस्य (ग)

सदस्य संसदीय क्षेत्र, होशंगाबाद

विधायक (घ)

सदस्य विधान सभा क्षेत्र, नरसिंहपुर

(ङ)

अध्यक्ष नगर विकास प्राधिकरण

अध्यक्ष (च)

कोई नहीं

सदस्य जनपद पंचायत , नरसिंहपुर

(छ)

(1) सरपंच

सदस्य ग्राम पंचायत, खैरी

सरपंच

(2)

ग्राम पंचायत, देवरीकलां

(3) सरपंच

सदस्य

सदस्य ग्राम पंचायत, नकटुवा

(4) सरपंच

सदस्य ग्राम पंचायत, खमतरा

(5) सरपंच

सदस्य ग्राम पंचायत, रौसरा

(6) सरपंच

सदस्य ग्राम पंचायत, करहैयाखेड़ा

(1) प्रतिनिधि (ज)

सदस्य कलेक्टर, जिला नरसिंहपुर

(2) प्रतिनिधि                    वन संरक्षक, जिला नरसिंहपुर                             सदस्य
(3) प्रतिनिधि                    कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, जिला नरसिंहपुर    सदस्य
(4) प्रतिनिधि                    कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, जिला नरसिंहपुर सदस्य
(5) प्रतिनिधि                    इंस्टीट्यूट ऑफ टाउन प्लानर्स इंडिया                   सदस्य
(6) प्रतिनिधि                    इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स इंडिया                       सदस्य
(7) प्रतिनिधि

काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर

समिति का संयोजक (झ)

सदस्य

संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्ग्रम निवेश जबलपुर ( म. प्र. ) संयोजक

क्र. यूडीएच - 3-0099-2023- अठारह - 5.- राज्य शासन, एतद्वारा , मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम , 1973 की धारा 17 - क( 1 ) के अंतर्गत बड़वानी विकास योजना हेतु मध्यप्रदेश शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग के आदेश क्रमांक- 825-844-जियोस- जिसप्र-2002 , बड़वानी, दिनांक 10 जून 2002 को निरस्त करते हुए बड़वानी विकास योजना पुनर्विलोकन एवं संशोधन हेतु निम्नानुसार समिति का पुनर्गठन किया जाता है. यह समिति, अधिनियम की धारा 17- क( 2 ) में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार कार्य करेगी :-

अधिनियम

पद/व्यक्ति का नाम की धारा

17(क) (1)

की उपधारा

(2) (1)

अध्यक्ष (क)

संस्था का नाम / पता

समितिमें पद

(3)

(4)

सदस्य नगरपालिका परिषद्, बड़वानी

अध्यक्ष (ख)

सदस्य जिला पंचायत, बड़वानी 4768

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 मई 2023

(1)

(2)

संसद सदस्य (ग)

[ भाग 1

(3)

(4)

सदस्य संसदीय क्षेत्र, बड़वानी

विधायक (घ)

सदस्य विधान सभा क्षेत्र, बड़वानी

(ङ)

अध्यक्ष

अध्यक्ष (च)

नगर विकास प्राधिकरण/साडा

कोई नहीं

सदस्य जनपद पंचायत, बड़वानी

(छ)                     ( 1) सरपंच                      ग्राम पंचायत, भीलखेडा ( ग्राम कुकरा )               सदस्य
                        (2) सरपंच                       ग्राम पंचायत, कल्याणपुरा ( ग्राम कल्याणपुरा)        सदस्य
                        (3) सरपंच                       ग्राम पंचायत, बड़गांव ( ग्राम बड़गांव )             सदस्य
                        (4) सरपंच                       ग्राम पंचायत, आमल्या पानी ( ग्राम आमल्या पानी )     सदस्य
                        (5) सरपंच                       ग्राम पंचायत, बड़वानी खुर्द ( ग्राम बड़वानी खुर्द ) सदस्य
(ज)                     ( 1) प्रतिनिधि                                                                      सदस्य

कलेक्टर, जिला बड़वानी

(2) प्रतिनिधि

(3) प्रतिनिधि

(4) प्रतिनिधि

(5) प्रतिनिधि

(6) प्रतिनिधि

(7) प्रतिनिधि

समिति का संयोजक (झ)

सदस्य मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपालिका परिषद्

बड़वानी.

सदस्य कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग , बड़वानी

सदस्य कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग, बड़वानी

सदस्य

इंस्टीट्यूट ऑफ टाउन प्लानर्स इंडिया

सदस्य काउन्सिल ऑफ आर्किटेक्चर इण्डिया

सदस्य इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स इण्डिया

संयुक्त संचालक, नगर तथा प्रम निवेश इंदौर ( म. प्र. ) सदस्य, सचिव

क्र. यूडीएच-3-0104-अठारह - 5-2023 .- राज्य शासन, एतद्वारा , मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम , 1973 की धारा 17-क( 1 ) केअंतर्गत पन्ना विकास योजना, हेतु मध्यप्रदेश शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग के समसंख्यक आदेश क्रमांक एफ-3-107- बत्तीस , 97 भोपाल, दिनांक 9 दिसम्बर 1997 को निरस्त करते हुए पन्ना विकास योजना पुनर्विलोकन एवं संशोधन हेतु निम्नानुसार समिति का पुनर्गठन किया जाता है. यह समिति, अधिनियम की धारा 17- क( 2 ) में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार कार्य करेगी :-

अधिनियम

पदनाम

की धारा

17(क) ( 1 )

की उपधारा

(1)

(2)

अध्यक्ष

(क)

संस्था/ पता

समितिमें पद

(3)

(4)

सदस्य नगरपालिक परिषद्, पन्ना

अध्यक्ष (ख)

सदस्य जिला पंचायत, पन्ना

सांसद (ग)

सदस्य लोक सभा क्षेत्र, खजुराहो

विधायक (घ)

विधान सभा क्षेत्र, पन्ना

अध्यक्ष (ङ)

अध्यक्ष (च)

सदस्य

नगर विकास प्राधिकरण/साडा

कोई नहीं

सदस्य जनपद पंचायत, पन्ना

(छ)

(1) सरपंच

(2) सरपंच

सदस्य ग्राम पंचायत, कृष्ण कल्याणपुर

सदस्य ग्राम पंचायत, लक्ष्मीपुर

(3) सरपंच

सदस्य ग्राम पंचायत, मनौर

(4) सरपंच

सदस्य ग्राम पंचायत, बगौहा

(5) सरपंच

सदस्य ग्राम पंचायत, तिलगुवां

(6) सरपंच

सदस्य ग्राम पंचायत, सुनहरा

(7) सरपंच

सदस्य ग्राम पंचायत, जमुनहाई खुर्द

(8) सरपंच ग्राम पंचायत, जनवार

(9) सरपंच

सदस्य

ग्राम पंचायत, दहलान चौकी

(10) सरपंच

सदस्य

ग्राम पंचायत, सकरिया

सदस्य भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 मई 2023

(1)

(2)

(11) सरपंच

4769

(3)

(4)

सदस्य

ग्राम पंचायत, मनकी

(12) सरपंच

ग्राम पंचायत, जरधोवा

(ज)

( 1) प्रतिनिधि

सदस्य

कलेक्टर, जिला पन्ना

                                                                                                           सदस्य
                       (2) प्रतिनिधि                   कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग , पन्ना         सदस्य
                       (3) प्रतिनिधि                   कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन विभाग , पन्ना          सदस्य
                       (4) प्रतिनिधि                   वन मण्डल अधि. उत्तर वन खण्ड पन्ना, पन्ना टाइगर      सदस्य
                                                       रिजर्व पन्ना.
                       (5) प्रतिनिधि                   इंस्टीट्यूट ऑफ टाउन प्लानर्स इंडिया                 सदस्य
                       (6) प्रतिनिधि                  काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर ऑफ इंडिया                     सदस्य
                       (7) प्रतिनिधि                   इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स ऑफ इंडिया                सदस्य
                       (8) प्रतिनिधि                   काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर                             सदस्य
(झ)                    समितिके संयोजक                 संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला          संयोजक

कार्यालय, सागर

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

आर. के . कार्तिकेय, उपसचिव.

संस्कृति विभाग

मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 9 मई 2023

क्र. 788-1192290-2023 - तीस.- मध्यप्रदेश प्राचीन स्मारक एवं पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष अधिनियम , 1964 (क्रमांक 12 सन् 1964 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन विभिन्न आदेशों के तहत् निम्नांकित को राज्य संरक्षित स्मारक घोषित किया गया था :-

क्र. राज्य जिला तहसील स्थानीय क्षेत्र स्मारक का

का नाम राजस्व खण्ड

स्वामित्व धार्मिक

नाम

(3)

(1) (2)

(4)

(5) क्षेत्रफल हेक्टेयर

पूजा के क्रमांक जो संरक्षण के अधीन

अधीन है

है

या नहीं

(6)

1. म. प्र.

नेपानगर मोती बुरहानपुर

(8 )

(9)

(10) (7) 28

मोतीमहल

महल

2. म. प्र. मंदसौर नीमच

जीरन 0.20

आबादी

नहीं

312

05.501 शासकीय

शिवमंदिर (मंदरी)

मंदसौर

3. म. प्र.

नीमच

जीरन (30×30 मी.)

312

मंदिर पंचदेवल

05.501 शासकीय

महादेव के

(30×30 मी.)

दाहिनी ओर.

राज्य शासन की यह राय है कि उक्त वर्णित अधिसूचना द्वारा राज्य संरक्षित घोषित किये गये स्मारक क्षेत्र को अब और अधिक समय संरक्षित करने की आवश्यकता नहीं है.

अतः, मध्यप्रदेश प्राचीन स्मारक एवं पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष अधिनियम, 1964 की धारा 34 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन , एतद्वारा घोषित करता है कि उपरोक्त में वर्णित स्मारक क्षेत्र को अब और अधिक समय तक संरक्षित करने की आवश्यकता नहीं है . अतः उक्त स्मारकों को मूल स्वरूप में बनाये रखने की शर्त पर ग्राम पंचायत को सौंपा जावे.

4770

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 मई 2023

[ भाग 1

क्र. एफ 11-06-2022- तीस.- मध्यप्रदेश प्राचीन स्मारक एवं पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष अधिनियम , 1964 की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन राज्य शासन की अधिसूचना में क्रमांक एफ 11-06-2022- तीस, दिनांक 18 जुलाई 2022 द्वारा निम्नलिखित अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्राचीन स्मारक को राज्य संरक्षित स्मारक घोषित करने के आशय की सूचना जारी की गई थी, जिसका प्रकाशन राजपत्र में किया गया था.

2. शासन की उक्त अधिसूचना के संबंध में निर्धारित समयाविधि में कोई भी आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है.

3. अतः, राज्य शासन, मध्यप्रदेश प्राचीन स्मारक, पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष को अधिनियम, 1964 ( क्रमांक 12 सन् 1964 ) की धारा 3 की उपधारा ( 3 ) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, एतद्वारा , प्राचीन स्मारक को राज्य संरक्षित स्मारक घोषित करता है:-

क्र. राज्य जिला तहसील स्थानीय क्षेत्र स्मारक का

का नाम राजस्व खंड

स्वामित्व धार्मिक

नाम

(1) (2) (3)

(4)

म. प्र.

1.

दतिया

क्षेत्रफल हेक्टेयर

पूजा के

अधीन है क्रमांक जो संरक्षण के अधीन है

या नहीं

(10)

(6) बारादरी

इन्दरगढ़

(5) ग्राम पंचायत ऊचाड़ (8) 0.04

(9) मध्यप्रदेश

शासन

यदाकदा वार्षिक

भण्डारा (7) मध्यप्रदेश शासन तहसील इन्दरगढ़

होता है.

क्र. 786-1192307-2023 - तीस.- मध्यप्रदेश प्राचीन स्मारक एवं पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष अधिनियम , 1964 (क्रमांक 12 सन् 1964) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन विभिन्न आदेशों के तहत् निम्नांकित को राज्य संरक्षित स्मारक घोषित किया गया था :-

क्र. राज्य जिला तहसील स्थानीय क्षेत्र का नाम राजस्व खंड

स्वामित्व धार्मिक क्षेत्रफल

स्मारक का नाम

(1) (2) (3)

(4)

(5) हेक्टेयर

पूजा के अधीन है क्रमांक जो संरक्षण के अधीन है

या नहीं

(6)

ओरछा (7)

(8)

हरसिद्धि देवी

1. म. प्र. टीकमगढ़ निवाड़ी

0.037

(10) नहीं 732जू.

मंदिर (ओरछा

(9) मध्यप्रदेश शासन

किले के बाहर

स्थित स्मारक)

ओरछा

2. म. प्र. टीकमगढ़ निवाड़ी

455/15

10.131

नहीं

हरिराम व्यास की हवेली

ओरछा

3. म. प्र. टीकमगढ़ निवाड़ी

मध्यप्रदेश शासन

468/2

1.339

नहीं

गुसाई का मठ

मध्यप्रदेश शासन

राज्य शासन की यह राय है कि उक्त वर्णित अधिसूचना द्वारा राज्य संरक्षित घोषित किये गये स्मारक क्षेत्र को अब और अधिक समय संरक्षित करने की आवश्यकता नहीं है.

अतः, मध्यप्रदेश प्राचीन स्मारक एवं पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष अधिनियम, 1964 की धारा 34 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा घोषित करता है कि उपरोक्त में वर्णित स्मारक क्षेत्र को अब और अधिक समय तक संरक्षित करने की आवश्यकता नहीं है. अतः उक्त स्मारकों को मूल स्वरूप में बनाये रखने की शर्त पर ग्राम पंचायत को सौंपा जावे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

वंदना पाण्डेय , अवर सचिव.

भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 मई 2023

4771

कार्यालय , मध्यप्रदेश राज्य सहकारी अधिकरण, भोपाल बी " विंग " भूतल, विंध्याचल भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 27 अप्रैल 2023

ग्रीष्मकालीन अवकाश बाबत्

क्र. सह. अधि. स्था.- 2023-470.- मध्यप्रदेश राज्य सहकारी अधिकरण के अध्यक्ष को मध्यप्रदेश राज्य सहकारी अधिकरण विनियम, 2000 के विनियम क्रमांक 24 के प्रावधानों के अनुसार, माननीय उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश के द्वारा घोषित ग्रीष्मकालीन अवकाश दिनांक 15 मई से 09 जून 2023 तक, में से 15 दिनों का लाभ उठाने की पात्रता है.

2. तद्नुसार इस अधिकरण के माननीय अध्यक्ष, दिनांक 22 से 26 मई 2023 तक ( पाँच दिन ) एवं दिनांक 1 से 9 जून 2023 तक (नौ दिन ) तक, इस प्रकार कुल चौदह दिन तक ग्रीष्मकालीन अवकाश पर रहेंगे, जिसके फलस्वरूप न्यायालय में उक्त अवधि में ग्रीष्मकालीन अवकाश रहेगा.

3. तथापि उक्त दिवसों में अधिकरण में कार्यालयीन कार्य यथावत् जारी रहेगा.

मान. अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार, दीपायन मुखर्जी, रजिस्ट्रार.

कार्यालय , कलेक्टर , जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश

छिन्दवाड़ा, दिनांक 4 मई 2023

क्र. - 3027 -वि.लि. - 1 ( ए) -2023.- मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा 34 (क) के अनुसार, छिन्दवाड़ा जिले में निम्नानुसार अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) को, इस अधिनियम के अंतर्गत, पंजीयक, लोक न्यास की शक्तियाँ प्रत्यायोजित की जाती हैं :-

स. क्र.

राजस्व अनुभाग का नाम

राजस्व अधिकारी

(1)

(2)

(3)

1

अनुभाग छिन्दवाड़ा

पदेन अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , छिन्दवाड़ा

2

अनुभाग चौरई

पदेन अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , चौरई

3

अनुभाग अमरवाडा

पदेन अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , अमरवाडा

4

अनुभाग परासिया

पदेन अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , परासिया

5

अनुभाग जुन्नारदेव

पदेन अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , जुन्नारदेव

6

अनुभाग पांढुर्णा

पदेन अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , पांढुर्णा

7

अनुभाग सौंसर

पदेन अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , सौंसर

शीतला पटले, कलेक्टर.

4772

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 मई 2023

[भाग 1

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय , कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सतना, दिनांक 10 मई 2023

भू-अर्जन- प्र. क्र.-अ-82-23-24- पत्र क्र.-482- भू- अर्जन-23 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . साथ ही अधिनियम की धारा 11 ( 4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय तक उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगाः-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

तहसील

जिला

ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी

(1) सतना

अर्जनीय रकबा (हे. में ) लगभग (4) 3.663

(2) नागौद

(3) फुरताल खुर्द

(5) कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 7, सतना (म. प्र. ) .

(6) बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद-सतना शाखा नहर के अंतर्गत उमरहट वितरिका निर्माण हेतु.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय , कलेक्टर ( भू-अर्जन शाखा ) , सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

भू-अर्जन- प्र. क्र.-अ-82-23-24- पत्र क्र.-483- भू-अर्जन-23 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . साथ ही अधिनियम की धारा 11 ( 4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय तक उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी

(1) सतना

(2) नागौद

अर्जनीय रकबा (हे . में ) लगभग (4) 4.293

(3) अमकुई

(5) कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 7, सतना (म. प्र . ) .

(6) बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद-सतना शाखा नहर के अंतर्गत उमरहट वितरिका निर्माण हेतु .

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय , कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) , सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 मई 2023

4773

भू-अर्जन- प्र . क्र.-अ-82-23-24- पत्र क्र.-484- भू-अर्जन-23. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . साथ ही अधिनियम की धारा 11 ( 4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय तक उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगाः-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी

अर्जनीय रकबा (हे. में ) लगभग

(2)

(3)

(4)

(1) सतना

नागौद उमरहट

2.137

(5) कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 7, सतना ( म. प्र. ) .

(6) बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद- सतना शाखा नहर के अंतर्गत उमरहट वितरिका निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा ( प्लान) कार्यालय , कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) , सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

भू-अर्जन-प्र . क्र.-अ-82-23-24- पत्र क्र.-485- भू-अर्जन-23. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार , उसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11 ( 4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय तक उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी

अर्जनीय रकबा (हे . में ) लगभग

(4)

(1) सतना

(2) नागौद

6.708

(3) खम्हरिया कला

(5) कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 7, सतना (म. प्र. ) .

(6) बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद- सतना शाखा नहर के अंतर्गत मौहरिया वितरिका निर्माण हेतु.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय , कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) , सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है .

4774

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 मई 2023

[भाग 1

भू-अर्जन-प्र . क्र.-अ- 82-23-24- पत्र क्र.-486- भू-अर्जन 23. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11 ( 4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय तक उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगाः-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी

अर्जनीय रकबा (हे . में ) लगभग

(1)

सतना

(2) नागौद

(4) 2.991

(3) कोलाड़

(5) कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 7, सतना ( म. प्र . ) .

(6) बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद- सतना शाखा नहर के अंतर्गत उमरहट वितरिका निर्माण हेतु.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय , कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) , सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

भू-अर्जन- प्र. क्र.-अ-82-23-24- पत्र क्र.-487-भू- अर्जन-23 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . साथ ही अधिनियम की धारा 11 ( 4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय तक उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगाः-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

ग्राम

जिला तहसील

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी

अर्जनीय रकबा (हे . में ) लगभग

(1) सतना

(2) नागौद

(4) 4.814

(3) रेरूआ कला

(5) कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 7, सतना ( म . प्र. ) .

(6) बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद-सतना शाखा नहर के अंतर्गत उमरहट वितरिका निर्माण हेतु.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय , कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) , सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

भाग 1 ]

4775

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 मई 2023

भू-अर्जन- प्र. क्र.- अ- 82-23-24- पत्र क्र.-488- भू- अर्जन-23 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार , उसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . साथ ही अधिनियम की धारा 11 ( 4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय तक उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगाः-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी

अर्जनीय रकबा (हे. में) लगभग

(1) (2)

(4)

(5)

सतना

4.953

नागौद

(3) रेरूआखुर्द

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 7, सतना ( म. प्र. ) .

(6) बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद-सतना शाखा नहर के अंतर्गत उमरहट वितरिका निर्माण हेतु .

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय , कलेक्टर ( भू-अर्जन शाखा ) , सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

भू-अर्जन- प्र . क्र.-अ-82-23-24- पत्र क्र.-489- भू- अर्जन-23 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . साथ ही अधिनियम की धारा 11 ( 4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय तक उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा: -

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी

अर्जनीय रकबा (हे . में ) लगभग

(1)

(2)

(4)

सतना

उचेहरा

(3) खैरी

2.454

(5) कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 7 , सतना (म. प्र .) .

(6) बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद-सतना शाखा नहर के अंतर्गत मौहारी वितरिका निर्माण हेतु.

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय , कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) , सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

4776

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 मई 2023

[भाग 1

भू-अर्जन-प्र . क्र.-अ-82-23-24- पत्र क्र.-490- भू- अर्जन-23 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार , उसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . साथ ही अधिनियम की धारा 11 ( 4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय तक उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

तहसील

जिला

ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी

अर्जनीय रकबा (हे . में ) लगभग

(1) (2) (3)

(4)

सतना

5.594

पतौड़ा

उचेहरा

(5) कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 7, सतना (म. प्र. ) .

(6) बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद-सतना शाखा नहर के अंतर्गत मौहारी वितरिका निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय , कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) , सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

भू-अर्जन- प्र . क्र.-अ-82-23-24- पत्र क्र.-491- भू- अर्जन-23 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार , उसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11 ( 4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय तक उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगाः-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी

अर्जनीय रकबा (हे. में ) लगभग

(5)

(1) सतना

(4) 13.542

(2) रामपुर

(3) मौहारी कटरा

बाघेलान

कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अस्थायी मुख्यालय मैहर जिला सतना (म. प्र. ) .

(6) बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर आर. डी. 33 + 000 कि. मी. से 39+325 कि. मी. के अन्तर्गत बैजनाथ उपशाखा नहर निर्माण हेतु.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय, कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) , सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 मई 2023

4777

भू-अर्जन- प्र. क्र.-अ- 82-23-24- पत्र क्र.-492-भू- अर्जन-23. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार , उसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . साथ ही अधिनियम की धारा 11 ( 4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय तक उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगाः-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी

(1) सतना

अर्जनीय रकबा (हे . में ) लगभग (4) 2.966

(2) रामपुर बाघेलान

(3) उमरी उर्फ शिवराजी

(5) कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अस्थायी मुख्यालय मैहर सतना ( म. प्र. ) .

(6) बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर आर . डी. 33 + 000 कि. मी. से 39 + 325 कि. मी . के अन्तर्गत बैजनाथ उपशाखा नहर निर्माण हेतु.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय, कलेक्टर ( भू-अर्जन शाखा ) , सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है .

भू-अर्जन- प्र. क्र.-अ-82-23-24- पत्र क्र.-493- भू- अर्जन-23 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . साथ ही अधिनियम की धारा 11 ( 4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय तक उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगाः-

अनुसूची

जिला

भूमि का वर्णन ग्राम

तहसील

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी

अर्जनीय रकबा (हे. में) लगभग

(1) सतना

(4) 2.222

(3) ओढ़की

(2) रामपुर बाघेलान

(5) कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अस्थायी मुख्यालय मैहर जिला सतना ( म. प्र.) .

(6) बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर आर. डी. 33 + 000 कि. मी. से 39+ 325 कि. मी. के अन्तर्गत बैजनाथ उपशाखा नहर निर्माण हेतु.

( 2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय , कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) , सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

4778

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 मई 2023

[भाग 1

सतना, दिनांक 11 मई 2023

भू-अर्जन- प्र . क्र.-अ- 82-23-24- पत्र क्र.- 513- भू- अर्जन-23. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . साथ ही अधिनियम की धारा 11 ( 4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय तक उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगाः-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी

अर्जनीय रकबा (हे. में ) लगभग

(1)

सतना

(2) नागौद

(3) डाम्हा

(4) 4.116

(5) कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 7, सतना ( म . प्र . ) .

(6) बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद-सतना शाखा नहर के अंतर्गत मौहारी वितरिका निर्माण हेतु

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय , कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) , सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है .

भू-अर्जन- प्र . क्र.-अ- 82-23-24 - पत्र क्र.- 514- भू- अर्जन-23. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार , उसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . साथ ही अधिनियम की धारा 11 ( 4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय तक उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगाः-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी

अर्जनीय रकबा (हे. में ) लगभग

(4)

(1) सतना

(2) नागौद

(3) छींदा

0.317

(5) कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 7, सतना ( म . प्र .) .

(6) बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद-सतना शाखा नहर के अंतर्गत मौहरिया वितरिका निर्माण हेतु

(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय , कलेक्टर ( भू-अर्जन शाखा ) , सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

भाग 1 ]

4779

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 मई 2023

भू-अर्जन-प्र. क्र.-अ-82-23-24- पत्र क्र.- 515- भू- अर्जन 23.- चूंकि , राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . साथ ही अधिनियम की धारा 11 ( 4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय तक उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगाः-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

ग्राम

जिला तहसील

अर्जनीय रकबा (हे . में ) लगभग (4) 2.484 (1) सतना

(2) अमरपाटन

(3) वरेंह अकठा टोला

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी

(5) कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग, अमरपाटन अस्थायी मुख्यालय, मैहर जिला सतना ( म . प्र.) .

(6) बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर आर . डी. 33 + 000 कि. मी. से 39+ 325 कि. मी. के अन्तर्गत बैजनाथ उपशाखा नहर निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय, कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) , सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

भू-अर्जन-प्र . क्र.-अ-82-23-24- पत्र क्र.- 516- भू-अर्जन 23. चूंकि , राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . साथ ही अधिनियम की धारा 11 ( 4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय तक उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगाः-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

ग्राम

जिला तहसील

(1) सतना

(2) अमरपाटन

अर्जनीय रकबा (हे . में ) लगभग (4) 6.228

(3) पड़हा

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी

(5) कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग , अमरपाटन अस्थायी मुख्यालय मैहर जिला सतना ( म. प्र.) .

(6) बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर आर . डी. 33+ 000 कि. मी. से 39+325 कि. मी. के अन्तर्गत बैजनाथ उपशाखा नहर निर्माण हेतु.

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय , कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) , सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

4780

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 मई 2023

[भाग 1

भू-अर्जन-प्र. क्र.-अ- 82-23-24- पत्र क्र.- 517- भू- अर्जन-23 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11 ( 4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय तक उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगाः-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला

ग्राम

तहसील

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी

(2)

(1) सतना

अर्जनीय रकबा (हे. में ) लगभग (4) 7.821

अमरपाटन

(3) लालपुर

(5) कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग , अमरपाटन अस्थायी मुख्यालय मैहर जिला सतना ( म. प्र.) .

(6) बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर आर . डी. 33+ 000 कि. मी. से 39+325 कि. मी . के अन्तर्गत बैजनाथ उपशाखा नहर निर्माण हेतु.

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय, कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) , सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

भू-अर्जन- प्र. क्र.-अ-82-23-24- पत्र क्र.- 518- भू- अर्जन-23 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . साथ ही अधिनियम की धारा 11 ( 4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय तक उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगाः-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी

अर्जनीय रकबा (हे. में ) लगभग

(1) सतना

(2) अमरपाटन

(4) 7.406

(3) जुड़मनिया

(5) कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग , अमरपाटन अस्थायी मुख्यालय मैहर जिला सतना ( म. प्र.) .

(6) बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर आर . डी. 33+ 000 कि. मी. से 39+ 325 कि. मी. के अन्तर्गत बैजनाथ उपशाखा नहर निर्माण हेतु.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय , कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) , सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 मई 2023

4781

भू-अर्जन- प्र. क्र.-अ-82-23-24- पत्र क्र.- 519- भू- अर्जन-23 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . साथ ही अधिनियम की धारा 11 ( 4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय तक उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगाः-

अनुसूची

तहसील

भूमि का वर्णन ग्राम

जिला

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी

(2) (3)

(1) सतना

अमरपाटन सरवका

अर्जनीय रकबा (हे . में ) लगभग (4) 7.975

(5) कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग , अमरपाटन अस्थायी मुख्यालय मैहर, जिला सतना ( म. प्र.) .

(6) बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर आर . डी. 33 + 000 कि. मी. से 39+ 325 कि. मी. के अन्तर्गत बैजनाथ उपशाखा नहर निर्माण हेतु.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय , कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) , सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है .

भू-अर्जन-प्र . क्र.-अ-82-23-24- पत्र क्र.-520- भू-अर्जन-23 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार , उसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . साथ ही अधिनियम की धारा 11 ( 4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय तक उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगाः-

अनुसूची

जिला तहसील

भूमि का वर्णन ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी

अर्जनीय रकबा (हे. में ) लगभग

(1) सतना

(3) ककरा

(2) अमरपाटन

(4) 20.176

(5) कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग , अमरपाटन अस्थायी मुख्यालय मैहर, जिला सतना ( म . प्र. ) .

(6) बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर आर . डी. 33 + 000 कि. मी. से 39+ 325 कि. मी. के अन्तर्गत बैजनाथ उपशाखा नहर निर्माण हेतु.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय , कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) , सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

4782

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 मई 2023

[भाग 1

भू-अर्जन- प्र . क्र.-अ- 82-23-24- पत्र क्र. - 521- भू- अर्जन-23 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार , उसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11 ( 4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय तक उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगाः-

अनुसूची

जिला तहसील

भूमि का वर्णन ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी

(2) अमरपाटन

(1) सतना

अर्जनीय रकबा (हे. में ) लगभग (4) 9.986

(3) सुआ

(5) कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अस्थायी मुख्यालय मैहर जिला सतना ( म. प्र.) .

(6) बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर आर . डी. 33 + 000 कि. मी. से 39+325 कि. मी. के अन्तर्गत बैजनाथ उपशाखा नहर निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय , कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) , सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है .

भू-अर्जन- प्र. क्र.-अ- 82-23-24- पत्र क्र.- 525 - भू- अर्जन-23 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . साथ ही अधिनियम की धारा 11 ( 4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय तक उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगाः-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला

ग्राम

तहसील

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी

अर्जनीय रकबा (हे. में) लगभग

(1) सतना

(4) 3.242

(3) मौहरिया

(2) रामपुर बाघेलान

(5) कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अस्थायी मुख्यालय मैहर जिला सतना ( म. प्र. ) .

(6) बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर आर. डी. 33 + 000 कि. मी. से 39+325 कि. मी. के अन्तर्गत बैजनाथ उपशाखा नहर निर्माण हेतु .

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय, कलेक्टर ( भू-अर्जन शाखा ) , सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 मई 2023

4783

भू-अर्जन-प्र . क्र.-अ-82-23-24- पत्र क्र.- 529- भू- अर्जन-23 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार , उसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11 ( 4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय तक उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगाः-

अनुसूची

भूमि का वर्णन ग्राम

जिला तहसील

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी

(1) सतना

अर्जनीय रकबा (हे . में ) लगभग (4) 7.414

(3) अहिरगांव

(2) रामपुर बाघेलान

(5) कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अस्थायी मुख्यालय मैहर जिला सतना ( म. प्र. ) .

(6) बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर आर . डी. 33 + 000 कि. मी. से 39+325 कि. मी. के अन्तर्गत बैजनाथ उपशाखा नहर निर्माण हेतु.

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय , कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) , सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

भू-अर्जन- प्र . क्र.-अ-82-23-24- पत्र क्र.-530-भू-अर्जन-23 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार , उसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . साथ ही अधिनियम की धारा 11 ( 4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय तक उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा:-

अनुसूची

जिला तहसील

भूमि का वर्णन ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी

अर्जनीय रकबा (हे. में ) लगभग

(1) सतना

(3) बैरागल

(4) 5.441

(2) रामपुर बाघेलान

(5) कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अस्थायी मुख्यालय मैहर जिला सतना ( म. प्र. ) .

(6) बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर आर . डी. 33 + 000 कि. मी. से 39+325 कि. मी. के अन्तर्गत बैजनाथ उपशाखा नहर निर्माण हेतु.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय , कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) , सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

4784

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 मई 2023

[ भाग 1

भू-अर्जन-प्र. क्र.-अ- 82-23-24- पत्र क्र.-532- भू- अर्जन-23 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . साथ ही अधिनियम की धारा 11 ( 4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगाः-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी

(3)

(1) सतना

अर्जनीय रकबा (हे. में) लगभग (4) 5.977

कुल्लुहा

(2) रामपुर बाघेलान

(5) कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग, अमरपाटन अस्थायी मुख्यालय, मैहर जिला सतना ( म. प्र. ) .

(6) बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर आर. डी. 33 + 000 कि. मी. से 39+325 कि. मी. के अन्तर्गत बैजनाथ उपशाखा नहर निर्माण हेतु.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय, कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) , सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है .

भू-अर्जन- प्र. क्र.-अ-82-23-24- पत्र क्र.- 541- भू- अर्जन-23 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार , उसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . साथ ही अधिनियम की धारा 11 ( 4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगाः-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

ग्राम

जिला तहसील

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी

अर्जनीय रकबा (हे. में) लगभग

(1) सतना

(3) पाल

(4) 9.383

(2) रामपुर बाघेलान

(5) कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग, अमरपाटन अस्थायी मुख्यालय , मैहर जिला सतना ( म. प्र. ) .

(6) बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर आर. डी. 33 +000 कि. मी. से 39+ 325 कि. मी. के अन्तर्गत बैजनाथ उपशाखा नहर निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय , कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) , सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

भाग 1 ]

4785

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 मई 2023

भू-अर्जन-प्र. क्र.-अ-82-23-24- पत्र क्र.- 542- भू-अर्जन-23. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार , उसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . साथ ही अधिनियम की धारा 11 ( 4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

ग्राम

अर्जनीय रकबा (हे. में ) लगभग (1)

(3)

(4) सतना

बछरा

5.449 (2) रामपुर

बाघेलान

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी

(5) कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग , अमरपाटन अस्थायी मुख्यालय, मैहर, जिला सतना (म. प्र.) .

(6) बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर आर . डी. 33+ 000 कि. मी. से 39+325 कि. मी. के अन्तर्गत बैजनाथ उपशाखा नहर निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय, कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) , सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है .

सतना, दिनांक 10 मई 2023

भू-अर्जन-प्र . क्र.- अ- 82-23-24- पत्र क्र.- 476- भू- अर्जन-23. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . साथ ही अधिनियम की धारा 11 ( 4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय तक उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

ग्राम

अर्जनीय रकबा (हे. में) लगभग

(3)

(1) (2)

सतना

पिपरी

(4) 3.950 नागौद

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी

(5) उप मुख्य अभियंता निर्माण (II) पश्चिम मध्य रेल्वे, सतना, जिला सतना (म. प्र. ) .

(6) ललितपुर-सतना, रीवा-सिंगरौली, महोबा-खजुराहो ( 541 कि.मी. ) नई बड़ी रेल लाईन के निर्माण हेतु.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय, कलेक्टर ( भू-अर्जन शाखा ) , सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

4786

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 मई 2023

[भाग 1

भू-अर्जन-प्र. क्र.-अ- 82-23-24-पत्र क्र.-481- भू- अर्जन-23. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय तक उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगाः-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

तहसील

ग्राम

जिला

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी

अर्जनीय रकबा (हे. में ) लगभग

(1)

(3)

सतना

(2) नागौद

(4) 0.875

भाद

उप मुख्य अभियंता निर्माण ( II) पश्चिम मध्य रेल्वे सतना, जिला सतना (म. प्र. ) . (5)

(6) ललितपुर- सतना, रीवा-सिंगरौली, महोबा-खजुराहो ( 541 कि.मी. ) नई बड़ी रेल लाईन के निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय , कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) , सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अनुराग वर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर , जिला डिण्डौरी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

डिण्डौरी, दिनांक 3 मई , 2023

क्र. भू- अर्जन-01 ( अ-82 ) 2023-24.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग, डिण्डौरी , द्वारा कार्य शीघ्र पूर्ण किये जाने हेतु शासन निर्देश के तारतम्य में सामाजिक समाघात अध्ययन से छूट के लिये अधिनियम की धारा 40 के तहत् कार्यवाही चाही गई है.

अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 09 के तहत् अत्यावश्यकता की दशा में सामाजिक समाघात रिपोर्ट से छूट प्रदान करते हुये अधिनियम , 2013 की धारा 11 के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इसके द्वारा , इस आशय की, सूचना दी जाती है, राज्य शासन के द्वारा अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 1 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत किया जाता है :-

अनुसूची- II

भूमि का वर्णन

खसरा नंबर

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

निर्माण कार्य एजेंसी का नाम

जिला तहसील/तालुक नगर/ ग्राम

भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टर में)

(3)

(4)

(5)

(1) डिण्डौरी

120

केवलारी मय

0.86

121

बम्हनी

1.98

119

प. ह. नं.

1.11

(6) कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग डिण्डौरी.

(2) डिण्डौरी (समनापुर वृत्त)

(7) खरमेर मध्यम सिंचाई परियोजना शीर्ष कार्य हेतु.

132

107

0.26

रा. नि. म.

27

1.25

बम्हनी.

0.55

25/1

105

2.00

106

1.64

10.77

निजी भूमि का योग

नोट. - भूमि का नक्शा ( प्लान) भू-अर्जन अधिकारी , कार्यालय , कलेक्टर , डिण्डौरी में देखा जा सकता है.

भाग 1 ]

4787

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 मई 2023

क्र. भू-अर्जन-02 ( अ-82 ) 2023-24. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , डिण्डौरी , द्वारा कार्य शीघ्र पूर्ण ' किये जाने हेतु शासन निर्देश के तारतम्य में सामाजिक समाघात अध्ययन से छूट के लिये अधिनियम की धारा 40 के तहत् कार्यवाही चाही गई है .

अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 09 के तहत् अत्यावश्यकता की दशा में सामाजिक समाघात रिपोर्ट से छूट प्रदान करते हुये अधिनियम , 2013 की धारा 11 के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इसके द्वारा , इस आशय की, सूचना दी जाती है , राज्य शासन के द्वारा अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 1 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत किया जाता है :-

अनुसूची- II

भूमि का वर्णन

खसरा नंबर जिला तहसील / तालुक नगर/ग्राम

(4)

158

डुगरिया रैयत

(1) डिण्डौरी

400/2

400/4 (2) डिण्डौरी (समनापुर वृत्त)

(3) प. ह. नं. 129 रा. नि. म. बम्हनी.

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

निर्माण कार्य एजेंसी का नाम

भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टर में)

(5)

0.80

0.35

(6) कार्यपालन यंत्री जल संसाधन

0.35

संभाग, डिण्डौरी.

(7) खरमेर मध्यम सिंचाई परियोजना शीर्ष कार्य हेतु.

निजी भूमि का योग

1.50

नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , कार्यालय कलेक्टर डिण्डौरी में देखा जा सकता है .

क्र. भू- अर्जन-03 ( अ-82 ) 2023-24.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , डिण्डौरी, द्वारा कार्य शीघ्र पूर्ण किये जाने हेतु शासन निर्देश के तारतम्य में सामाजिक समाघात अध्ययन से छूट के लिये अधिनियम की धारा 40 के तहत् कार्यवाही चाही गई है .

अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 09 के तहत् अत्यावश्यकता की दशा में सामाजिक समाघात रिपोर्ट से छूट प्रदान करते हुये अधिनियम , 2013 की धारा 11 के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इसके द्वारा , इस आशय की, सूचना दी जाती है , राज्य शासन के द्वारा अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 1 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत किया जाता है :-

अनुसूची- II

भूमि का वर्णन

खसरा नंबर जिला तहसील/तालुक नगर/ग्राम

(4)

अण्डइरैयत

93/2 (1) डिण्डौरी

95/1

प. ह. नं.

95/2 (2) डिण्डौरी (समनापुर वृत्त).

रा. नि. म.

92/2

(3) 131 बम्हनी.

159/2

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

निर्माण कार्य एजेंसी का नाम

भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टर में)

(5)

0.40

0.40

(6) कार्यपालन यंत्री जल संसाधन

0.40

संभाग , डिण्डौरी.

(7) खरमेर मध्यम सिंचाई परियोजना शीर्ष कार्य हेतु.

0.28

0.27

निजी भूमि का योग ..

1.75

नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी, कार्यालय, कलेक्टर, डिण्डौरी में देखा जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

विकास मिश्रा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

4788

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 मई 2023

[ भाग 1

कार्यालय , कलेक्टर एवं समुचित सरकार, जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

खण्डवा, दिनांक 8 मई 2023

नस्ती क्र . 18 - एल . ए.- 2023 - भू- अर्जन प्र. क्र.0002 -अ- 82-2023-24. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर अधिनियम, 2013 " की धारा 11 ( 1 ) उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारियों को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

प्रस्तावित अकोला- खण्डवा के मध्य अमान परिवर्तन ( गेज कन्वर्जन ) कार्य की प्रकृति लोकहित अंतर्गत सार्वजनिक प्रयोजन की है . अधिनियम के अध्याय 2 ( अ ) की धारा 4 सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट से छूट प्रदान की गयी है . इस कारण से धारा 11 (3 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट के प्रकाशन की आवश्यकता नहीं है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला तहसील नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (1)

(2) (3)

खण्डवा

खण्डवा लोहारी

(4) 0.120

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

अकोला- खण्डवा के मध्य अमान परिवर्तन (गेज (5) उप मुख्य इंजीनियर (निर्माण) , दक्षिण मध्य रेल्वे अकोला.

कन्वर्जन ) कार्य हेतु.

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी , खण्डवा//उप मुख्य इंजीनियर ( निर्माण ) , दक्षिण मध्य रेल्वे अकोला के कार्यालय में किया जा सकता है.

नस्ती क्र. 18-2023 - एल. ए. भू- अर्जन- प्र. क्र.0002-अ- 82-2023-24.-उप मुख्य इंजीनियर ( निर्माण ) , दक्षिण मध्य रेल्वे अकोला द्वारा पत्र क्र. Dy.CE- C - AK - AMX - Knw/Land, दिनांक 30 जनवरी 2023 , प्रस्तुत कर अकोला- खण्डवा के मध्य अमान परिवर्तन ( गेज कन्वर्जन ) कार्य हेतु ग्राम लोहारी पटवारी हल्का नं. 103 तह. खण्डवा की निजी कृषि भूमि कुल रकबा 0.120 हेक्ट. भूमि का अनिवार्य भू-अर्जन प्रस्ताव पेश किया गया. साथ ही अवगत कराया कि इस गेज कन्वर्जन का कार्य लोकहित में किया जा रहा है.

उक्त प्रस्ताव का अध्ययन करने के पश्चात् प्रस्तावित योजना पूर्णतः लोकहित से संबंधित होने के कारण , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग , मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल के ज्ञाप क्रमांक एफ-16-15 ( 1 ) -2014 - सात -2 ए, दिनांक 29 सितम्बर 2014 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं , अनूप कुमार सिंह, कलेक्टर, जिला खण्डवा एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन, विधि एवं विधायी कार्य मंत्रालय, भारत शासन के संशोधित अध्यादेश क्रमांक 9/2014 के बिन्दु 10- ए अनुसार लोकहित को दृष्टिगत रखते हुये प्रस्तावित लोक परियोजना के निम्नांकित क्षेत्र को अधिनियम के अध्याय 2 ( अ ) धारा 4 में वर्णित सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान करता हूँ :-

जिला

स. क्र.

तहसील प. ह. नं. ग्राम का नाम

(1) 1

(3) खण्डवा

(2) खण्डवा

(4) 103

सार्वजनिक प्रयोजन प्रस्तावित अनुमानित क्षेत्रफल (हे. में)

(5) लोहारी

(6) 0.120

(7) अकोला- खण्डवा के मध्य अमान- परिवर्तन (गेज कन्वर्जन ) कार्य हेतु .

नोट. -उपरोक्त प्रस्तावित भूमि के क्षेत्रफल में कमी अथवा वृद्धि संभावित है .

( 2 ) उक्त भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , खण्डवा/उप मुख्य इंजीनियर (निर्माण ) , दक्षिण मध्य रेल्वे, अकोला के कार्यालय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अनूप कुमार सिंह, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.

भाग 1 ]

4789

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 मई 2023

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छिन्दवाड़ा , दिनांक 24 फरवरी 2023

क्र. 1435- भू-अर्जन-2023 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा , सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है .

( 2 ) मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र- एफ- 22-03-2019-20 - ल. सि.- 31-1605 , भोपाल , दिनांक 05 दिसम्बर, 2019 के द्वारा योजना की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है .

( 3 ) अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 6 ( 2 ) के अन्तर्गत " सिंचाई परियोजनाओं की बाबत् जहां तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रक्रिया की अपेक्षा की जाती है , इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबंध लागू नहीं होंगे . " अतः अधिनियम की धारा 6 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11 ( 3 ) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.

(4) इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:-

अनुसूची

अर्जित की जाने वाली भूमि का वर्णन

जिला

नगर/ग्राम

तहसील

पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता

प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(1)

(4)

(6) ग्राम - लकडाई

छिन्दवाड़ा

(2) छिन्दवाड़ा

जम्होडी

हेक्टेयर एवं

(5) भू- अर्जन अधिकारी , तहसील- छिन्दवाड़ा, जिला-छिन्दवाड़ा.

प.ह.नं. -26 उपरोक्त भूमि

ब.न. - 515

रकबा-19.000 पर आने वाली परिसंपत्तियां.

लकडाई जम्होडी जलाशय के बांध निर्माण में डूब क्षेत्र के लिये निजी भूमि अधिग्रहण किये जाने के संबंध में.

(3) रा.नि.मं.- छिन्दवाड़ा.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है .

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर, भू-अर्जन शाखा , छिंदवाड़ा, जिला-छिंदवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , भू- अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , तहसील- छिन्दवाड़ा, जिला- छिन्दवाड़ा ( म. प्र. ) के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है .

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी , कन्हरगांव परियोजना नहर उपसंभाग क्रमांक 2 , छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

(7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर, छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

4790

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 मई 2023

[भाग 1

छिन्दवाड़ा, दिनांक 10 मई 2023

रा. प्र. क्र. 15-अ-82-2022-2023 .-मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल का आदेश क्रमांक एफ- 12-2-2014- सात- शा. 2 ए, भोपाल , दिनांक 12 नवम्बर 2014 द्वारा जारी " आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति " ( Consent Land Purchase Policy) के तहत् पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील चौरई के अंतर्गत नहर निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि क्रय किये जाने हेतु मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग के पक्ष में क्रय किया जाना प्रस्तावित है. उक्त अनुसूची में दर्शाये गये कृषकों की निजी भूमि से सम्बन्धित कृषकों को प्रारूप " क " में सूचना दी जाकर उनसे प्रारूप " ख " में सहमति ले ली गई है.

इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त निजी भूमि की उक्त प्रयोजन में पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील चौरई के अंतर्गत नहर निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला

तहसील नगर/ग्राम

क्रय की जाने वाली

खसरा क्रय किये

योजना

नम्बर

जिसके लिये जाने वाला

प्रस्तावित भूमि के

प्रस्तावित

भूमि स्वामी का नाम

एवं पता

(2) (3)

(1)

(4)

ग्राम -परसोली

भूमि क्रय की रकबा

जाना

(हेक्टेयर में )

(6)

प्रस्तावित है (7)

1. रामभवन पिता

छिन्दवाड़ा चांद

प.ह.नं. - 14,

(5) 290

0.030

पेंच व्यपवर्तन

तेजलाल जाति मरार

ब. नं.-158

परियोजना नहर

संभाग सिंगना

निवासी ग्राम भूमिस्वामी

रा.नि.मं.-

पांजरा.

तहसील चौरई

के अंतर्गत नहर

निर्माण हेतु

निजी भूमि के

सार्वजनिक

प्रयोजन के

लिये ( पूरक

प्रकरण) .

0.030

कुल योग

2. उपरोक्त अनुसूची में दर्शाई गई भूमि के संबंध में किसी जनसामान्य को भूमि अथवा भूमि के स्वत्व एवं प्रस्तावित भूमि के भू- भाग पर स्थित सम्पत्तियों के सम्बन्ध में कोई आक्षेप/आपत्ति है तो वह जारी दिनांक के 15 दिवस के भीतर लिखित रूप में स्वयं अथवा अभिभाषक के माध्यम से न्यायालय, कलेक्टर, छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर प्रस्तुत कर सकता है.

रा. प्र. क्र. 16-अ-82-2022-2023 .- मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग , मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल का आदेश क्रमांक एफ- 12-2-2014- सात- शा . 2 ए, भोपाल, दिनांक 12 नवम्बर 2014 द्वारा जारी " आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति " ( Consent Land Purchase Policy ) के तहत् पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील चौरई के अंतर्गत नहर निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि क्रय किये जाने हेतु मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग के पक्ष में क्रय किया जाना प्रस्तावित है . उक्त अनुसूची में दर्शाये गये कृषकों की निजी भूमि से सम्बन्धित कृषकों को प्रारूप " क " में सूचना दी जाकर उनसे प्रारूप " ख " में सहमति ले ली गई है.

इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है , कि उक्त निजी भूमि की उक्त प्रयोजन में पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील चौरई के अंतर्गत नहर निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है.

भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 मई 2023

भूमि का वर्णन

नगर/ग्राम जिला

तहसील

4791

अनुसूची

खसरा नम्बर

क्रय की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के भूमि स्वामी का नाम एवं पता

(2) चौरई

(1) छिन्दवाड़ा

क्रय किये जाने वाला प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)

योजना जिसके लिये भूमि क्रय की जाना प्रस्तावित है

(6) 0.040

(5) 524/7/1/5

(4)

1. रघुवीर पिता

कालूराम जाति लोधी

निवासी ग्राम भूमिस्वामी

(3) ग्राम- मोरखा प.ह.नं. -24, ब. नं. -237, रा.नि.मं.- चौरई.

(7) पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील चौरई के अंतर्गत नहर निर्माण हेतु निजी भूमिके सार्वजनिक प्रयोजन के लिये ( पूरक प्रकरण) .

0.040

कुल योग

2. उपरोक्त अनुसूची में दर्शाई गई भूमि के संबंध में किसी जनसामान्य को भूमि अथवा भूमि के स्वत्व एवं प्रस्तावित भूमि के भू- भाग पर स्थित सम्पत्तियों के सम्बन्ध में कोई आक्षेप/ आपत्ति है तो वह जारी दिनांक के 15 दिवस के भीतर लिखित रूप में स्वयं अथवा अभिभाषक के माध्यम से न्यायालय , कलेक्टर , छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर प्रस्तुत कर सकता है.

रा. प्र. क्र. 18- अ-82-2022-2023 .- मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग , मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल का आदेश क्रमांक एफ- 12- 2-2014- सात- शा . 2 ए, भोपाल, दिनांक 12 नवम्बर 2014 द्वारा जारी " आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति " (Consent Land Purchase Policy) के तहत् पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत नहर निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि क्रय किये जाने हेतु मध्यप्रदेश शासन जल संसाधन विभाग के पक्ष में क्रय किया जाना प्रस्तावित है. उक्त अनुसूची में दर्शाये गये कृषकों की निजी भूमि से सम्बन्धित कृषकों को प्रारूप " क " में सूचना दी जाकर उनसे प्रारूप " ख " में सहमति ले ली गई है.

इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त निजी भूमि की उक्त प्रयोजन में पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत नहर निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है

भूमि का वर्णन

जिला

तहसील नगर/ग्राम अनुसूची

खसरा नम्बर

क्रय की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के भूमि स्वामी का नाम एवं पता

(2) चांद

(1) छिन्दवाड़ा

(3) ग्राम -गोहरगांव प.ह.नं. - 31, ब. नं .-68, रा.नि.मं.- चांद.

योजना जिसके लिये भूमि क्रय की जाना प्रस्तावित है क्रय किये जाने वाला प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)

(5) 130/2/1 0.092 (6)

(4) 1. काशीराम पिता महताब, रम्मा पिता महताब, रेखन पिता महताब, कोशल्या पिता महताब, कौसमा पिता महताब, सुखदानिया पिता महताब जाति लोधी निवासी ग्राम भूमिस्वामी.

(7) पेंच व्यपवर्तन बांध जल- संसाधन संभाग क्र. 1 चौरई के अंतर्गत नहर निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये ( पूरक प्रकरण) .

0.092

कुल योग 4792

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 मई 2023

2. उपरोक्त अनुसूची में दर्शाई गई भूमि के संबंध में किसी जनसामान्य को भूमि अथवा भूमि के स्वत्व एवं प्रस्तावित भूमि के भू- भाग पर स्थित सम्पत्तियों के सम्बन्ध में कोई आक्षेप/आपत्ति है तो वह जारी दिनांक के 15 दिवस के भीतर लिखित रूप में स्वयं अथवा अभिभाषक के माध्यम से न्यायालय , कलेक्टर, छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर प्रस्तुत कर सकता है .

रा. प्र. क्र. 19- अ-82-2022-2023 .- मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल का आदेश क्रमांक एफ- 12- 2-2014-सात- शा. 2 ए, भोपाल , दिनांक 12 नवम्बर 2014 द्वारा जारी " आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति " (Consent Land Purchase Policy) के तहत् पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत नहर निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि क्रय किये जाने हेतु मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग के पक्ष में क्रय किया जाना प्रस्तावित है. उक्त अनुसूची में दर्शाये गये कृषकों की निजी भूमि से सम्बन्धित कृषकों को प्रारूप " क " में सूचना दी जाकर उनसे प्रारूप " ख " में सहमति ले ली गई है .

इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है , कि उक्त निजी भूमि की उक्त प्रयोजन में पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत नहर निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला

तहसील नगर/ग्राम

खसरा

योजना

क्रय की जाने वाली

क्रय किये

नम्बर

जिसके लिये जाने वाला

प्रस्तावित

भूमि स्वामी का नाम

भूमि क्रय की रकबा

प्रस्तावित भूमि के

एवं पता

(1)

(2) (3)

(4)

छिन्दवाड़ा चांद ग्राम-निशानजानोजी

जाना

(हेक्टेयर में)

(5)

प्रस्तावित है (7)

(6)

0.071

पेंच व्यपवर्तन 18/2 (s)

1. रामदास पिता नब्बू,

प.ह.नं. -29,

ब. नं. - 150,

23/2

बांध जल-

संसाधन संभाग

जाति किरार निवासी

ग्राम भूमिस्वामी

रा.नि.मं.-

चांद.

0.003

18/1 ( s) 23/1

2. रामसिंग पिता नब्बू जाति किरार निवासी ग्राम भूमि स्वामी.

क्र. 1 चौरई के अंतर्गत नहर निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये (पूरक प्रकरण) .

0.074

कुल योग

2. उपरोक्त अनुसूची में दर्शाई गई भूमि के संबंध में किसी जनसामान्य को भूमि अथवा भूमि के स्वत्व एवं प्रस्तावित भूमि के भू- भाग पर स्थित सम्पत्तियों के सम्बन्ध में कोई आक्षेप/आपत्ति है तो वह जारी दिनांक के 15 दिवस के भीतर लिखित रूप में स्वयं अथवा अभिभाषक के माध्यम से न्यायालय कलेक्टर, छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर प्रस्तुत कर सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, शीतला पटले , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 मई 2023

4793

कार्यालय , कलेक्टर, जिला राजगढ़ ( ब्यावरा ) , मध्यप्रदेश

राजगढ़ , दिनांक 18 मई 2023

[अंतर्गत धारा 11 भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनव्यर्वस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्र. 30 सन् 2013 ) ]

प्र. क्र. 22- अ- 82-2022-23.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है , कि नीचे दी गई अनुसूची में मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना तहसील राजगढ़ , जिला राजगढ़ की ग्राम कराडिया के लिए डूब में शेष प्रभावित भूमि हेतु आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे क्रमवार विवरण अनुसूची में उल्लेखित है . सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 (क्र. 30 सन् 2013 ) की धारा 11 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची की भूमि में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है:-

अनुसूची

मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र में शेष प्रभावित भूमि.- ग्राम कराडिया

स. क्र.

खसरा नंबर

प्रभावित कृषक का नाम

कुल रकबा ( हे. में ) अर्जनीय रकबा ( हे . में )

(1)

(2)

(4)

(5) 1

(3) 5/7

0.759

0.759 मानसिंह, कमल, रामकिशन पिता शंकरलाल, प्रेमबाई कलाबाई पिता शंकरलाल, जाति लोडा.

योग .. 0.759

0.759

0.759

कुल योग .

(2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) आदि का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी ( राजस्व ) , राजगढ़ , जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है .

हर्ष दीक्षित , कलेक्टर.

खसरा

अर्जन हेतु कार्यालय, कलेक्टर, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

क्रमांक प्रस्तावित क्षेत्रफल (हे . में) इन्दौर, दिनांक 12 अप्रैल 2023

(1)

(2)

281/2/1

0.109

योग

0.109 [अंतर्गत धारा 19 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनव्यर्वस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्र. 30 सन् 2013 ) ]

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है-" इन्दौर देवास- उज्जैन रेल्वे दोहरीकरण प्रयोजन हेतु".

क्र. 596-अ.वि.अ.- भू-अर्जन-2023. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(3) भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू- अर्जन अधिकारी , अनुभाग , जूनी इन्दौर, जिला इन्दौर तथा उप मुख्य इंजीनियर ( निर्माण ) , पश्चिम रेल्वे इन्दौर के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन दिवस एवं समय में किया जा सकता है.

(क) जिला- इन्दौर

(ख) तहसील-जूनी इन्दौर

(ग ) ग्राम-कैलोदहाला

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.109 हेक्टेयर.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, इलैयाराजा टी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

4794

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 मई 2023

कार्यालय, कलेक्टर , जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

सतना, दिनांक 9 मई 2023

क्र. 452 - भू- अर्जन-2023 .-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 , संशोधन (क्रमांक एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन ( म. प्र. शासन/निजी खाता )

(क) जिला- सतना

(ख) तहसील-उचेहरा

(ग ) नगर/ ग्राम- कोल्हुआ

(घ) क्षेत्रफल-0.4659 हेक्टेयर.

आराजी क्र. अर्जित रकबा ( हे . में)

(1)

(2)

162/4

0.0140

162/5

0.0030

0.0030

175/1/1/2

176

0.0016

177/1

0.0160

177/2

0.0196

178

0.0100

179

0.1680

193

0.0100

194

0.1280

195/1

0.0180

196

0.0240

310/2

0.0230

311/1

0.0277

0.4659

योग

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत, नागौद सतना शाखा नहर की कंचनपुरा माइनर एवं सब माइनर के निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर ( भू-अर्जन ) , जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

क्र. 453 - भू- अर्जन-2023. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम 2013 , संशोधन (क्रमांक एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

[भाग 1

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन ( म. प्र. शासन/निजी खाता )

(क) जिला- सतना

(ख) तहसील- उचेहरा

(ग) नगर/ग्राम- सेमरी कुर्मिहाई

(घ) क्षेत्रफल-0.2330 हेक्टेयर.

आराजी क्र. अर्जित रकबा (हे . में)

(1)

(2)

94/1

0.0885

94/2

0.0885

94/3

0.0265

0.0265

94/4

95/1

0.0030

योग 0.2330

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत, नागौद सतना शाखा नहर की महदेई वितरिका के निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू- अर्जन ) , जिला सतना के न्यायालय में किया जासकता है.

क्र. 454- भू- अर्जन-2023. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 , संशोधन (क्रमांक एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन (म. प्र. शासन/निजी खाता )

(क) जिला-सतना

(ख) तहसील- उचेहरा

(ग) नगर/ग्राम- चकहट

(घ) क्षेत्रफल-0.0730 हेक्टेयर.

आराजी क्र. अर्जित रकबा (हे . में )

(2)

0.0200

(1) 1 5/2

0.0530

योग 0.0730

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत, नागौद सतना शाखा नहर की चकहटा माइनर एवं सब माइनर के निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन ) , जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अनुराग वर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 मई 2023

4795

कार्यालय , कलेक्टर , जिला धार , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

क्र. 5039-भू- अर्जन-2021

धार, दिनांक 28 मार्च 2023

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दि गई अनुसूची पद क्रमांक

(01) में वर्णित भूमि के अनुसूची के पद ( 02 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता हैं ।

अतः भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची की भूमि उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -

--::अनुसूचीः:-

1. भूमि का वर्णन :-

टाण्ड़ा

(क) ग्राम

कुक्षी (ख) तहसील :-

धार (ग) जिला :-

7.728 हेक्टेयर

(घ) लगभग क्षेत्रफल :-

खसरा क्रमांक

खसरा क्रमांक खसरा क्रमांक

अर्जन हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल

अर्जन हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल

अर्जन हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल

17 26/2

0.346

0.293

0.977

7

30/2

0.002

0.088

18

8/2

1.875

0.107

24/1

0.197

22

0.900

9/1

23 0.251

24/2

1.203

12

0.112

26/1 24/3

0.120

1.022

0.235

16

7.728

योगः-

2. सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता हैं :-" छोटा उदयपुर - धार नई बड़ी रेलवे लाईन

हेतु ।"

3. भूमि के नक्षा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी , कुक्षी तथा उप मुख्य इंजिनियर (निर्माण ), पश्चिम रेलवे, प्रताप नगर, वडोदरा -04 (गुजरात) के कार्यालय में कार्य दिवस में कार्यालयीन समय में किया जा सकता हैं ।

4796

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 मई 2023

[भाग 1

क्र. 5011 - भू- अर्जन-2023

चूकेि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दि गई अनुसूची पद क्रमाक ( 01 ) में वर्णित भूमि के अनुसूची के पद ( 02) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता हैं ।

अतः भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णितः अनुसूची की भूमि उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

--::अनुसूचीः: -

1. भूमि का वर्णन:-

(क)  ग्राम         :-            बराड़
(छ) तहसील          :-             कुक्षी
(ग) जिला           :-             धार
(घ)  अधिग्रहित रकबा :-            18.482 हेक्टेयर
  खसरा    अर्जन हेतु खसरा    अर्जन हेतु  खसरा    अर्जन हेतु  खसरा   अर्जन हेतु खसरा   अर्जन हेतु
           प्रस्तावित         प्रस्तावित          प्रस्तावित         प्रस्तावित        प्रस्तावित
  क्रमांक            क्रमांक             क्रमांक             क्रमांक           क्रमांक
           क्षेत्रफल           क्षेत्रफल           क्षेत्रफल          क्षेत्रफल         क्षेत्रफल
   37      0.496       74      0.013     248/4     0.289    236/4    0.006    333/1/3   0.100
   38      0.454       75      0.137     248/5     0.050    236/12   0.006    333/2/2   0.050
   39      0.494       76      0.131      280      0.202    236/13   0.006     334      0.199
   41       0.556      77      0.065      281      0.265    236/14   0.006     375      0.530
  42/1     0.285     79/1/9    0.708      224      0.337    244/2/1  0.068    376/1/1   0.025
  42/2     0.296      27/2     0.140     228/1     0.012    244/2/2  0.068    376/1/2   0.025
   44      0.741     27/4      0.137     228/2     0.005    244/2/3   0.068   376/2/1   0.011
  50/2     0.122     98/1      0.200      229      0.746    244/3/1   0.068:  376/2/2   0.323
   51      0.364     98/2      0.200      230      0.416    244/3/2   0.068   376/2/3   0.006
   52      0.016     238/1     0.012     231/2     0.010     278/1    0.079    376/3    0.006
   56      0.309     241/1     0.315     231/3     0.285     278/2    0.080     377     0.509
   57      0.829     241/2     0.315     231/4     0.186      318     0.130     378     0.931
   58      0.044     242/1     0.006     231/5     0.340      321     0.598     403     0.774
   59      0.136     243/1     0.087      233      0.052      323     0.742     404     0.644
   60      0.054    243/2/2    0.163      234      0.204      331     0.367
   70      0.118     247/1     0.049     236/2     0.009    333/1/1   0.100
   73      0.032     248/2     0.400     236/3     0.006    333/1/2   0.051
                                        योगः-                                          18.482

2. सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूगि की आवश्यकता है:- "छोटा उदयपुर - धार गई बड़ी रेलवे लाईन हेतु। "

3. भूमि के नक्षा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू- अर्जन अधिकारी, कुक्षी तथा उप मुख्य इंजिनियर (निर्माण) , पश्चिभ रेलवे, प्रताप नगर, वडोदरा-04 ( गुजरात) के कार्यालय में कार्य दिवस में कार्यालयीन समय में किया जा सकता हैं ।

4797

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 मई 2023

भाग 1 ]

क्र. 5043-भू- अर्जन-2023

चूकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दि गई अनुसूची पद क्रमांक ( 01 ) में वर्णित भूमि के अनुसूची के पद ( 02) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता हैं ।

अतः भूमि अर्जन , पुनर्वास और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 ( क्रमांक 30 सन 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची की भूमि उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता हैः-

--::अनुसूचीःः-

1. भूमि का वर्णन:-

घोर

(क) ग्राम :-

(ख) तहसील :-

कुक्षी

धार

(ग) जिला -

21.355 हेक्टेयर

(घ) लगभग क्षेत्रफल :-

खसरा क्रमांक

खसरा क्रमांक

खसरा क्रमांक

खसरा क्रमांक

खसरा क्रमांक

अर्जन हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल

अर्जन हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल

अर्जन हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल

अर्जन हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल

अर्जन हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल

49/2 0.127 277 0.126 310/1 0.031 338 0.166

0.004

206/3

50 3.759 278 0.124

0.003

312/1

339 0.358

212 0.303

51 1.619

312/2

279/1 0.123

0.116

214/1

0.132 318/1/1 0.418

52/2 0.082

279/2 0.040 332/1/1 0.126 318/1/4 0.035

0.069

343/1/1

0.105

53/1

280/1 0.074 332/1/5 0.125 318/1/3 0.035

0.460

281/1/1

0.209 287

53/2

318/6

0.513 332/1/6 0.125

0.394

0.600

281/1/2

0.083 357

54/1

2.040

0.027

332/2

0.082

318/2

281/1/3 0.275

0.139

54/2

1.202

356/1

0.340

332/3

319

0.489 281/2/1 0.571

0.376

256/1

321

363/1 0.578 332/4/1 0.148

0.562

0.318

281/2/2

0.735

334

256/2

0.166

0.354

364/1

322 0.009

0.571

281/2/3

0.136

257/1

335 0.209

367/1 0.077

281/2/4

180/1 0.059

1,013

336

257/2 0.126 367/2 0.019

0.052 206/6 0.198

योगः-

21.355

2. सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता हैं : - "छोटा उदयपुर- धार नई बड़ी रेलवे लाईन हेतु। "

3. भूमि के नक्षा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी , कुक्षी तथा उप मुख्य इंजिनियर (निर्माण) , पश्चिम रेलवे , प्रताप नगर, वडोदरा -04 (गुजरात) के कार्यालय में कार्य दिवस में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है ।

4798

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 मई 2023

[भाग 1

क्र.5045- भू- अर्जन-2023

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दि गई अनुसूची पद क्रमांक ( 01 ) में वर्णित भूमि के अनुसूची के पद ( 02) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता हैं । अतः भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 (क्रमांक 30 सन 2013 ) की धारा19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची की भूमि उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता हैः-

-::अनुसूचीःः-

1. भूमि का वर्णन :-

(क) ग्राम :-

कोड़दा

(ख) तहसील :-

कुक्षी

(ग) जिला :-

धार

(घ) लगभग क्षेत्रफल :-

12.763 हेक्टेयर

खसरा क्रमांक

खसरा क्रमांक

खसरा क्रमांक

खसरा क्रमांक

खसरा क्रमांक

अर्जन हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल

अर्जन हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल

अर्जन हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल

अर्जन हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल

अर्जन हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल

45

0.249

58

0.800

42/1

0.078 71/2/1 0.168

22/1

0.110

48

59/1

0.096

0.703

42/2 0.243

73/2

0.300

26/3 0.772

44/1

41/1

1.321

0.206

30/1 0.366 73/3

0.052 30/2

0.077

44/2

0.830

41/2

27/1

0.551

0.310 72/1

0.900 30/3/2/1 0.098

41/3

44/3 1.140

23/10

0.701

0.200

20

0.071

38

0.186

41/4

0.567

69/1 0.691 19/3/1 0.116

39/2 0.428

71/1

60/1 0.020

10

0.408

0.005

योगः-

12.763

2. सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है :- "छोटा उदयपुर- धार नई बड़ी रेलवे लाईन हेतु।"

3. भूमि के नक्षा (प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू- अर्जन अधिकारी, कुक्षी तथा उप मुख्य इंजिनियर ( निर्माण) , पश्चिम रेलवे, प्रताप नगर, वडोदरा-04 ( गुजरात) के कार्यालय में कार्य दिवस में कार्यालयीन समय में किया जा सकता हैं ।

भाग 1 ]

4799

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 मई 2023

क्र.5357-भू- अर्जन-2023

धार , दिनांक 6 अप्रैल 2023

चूकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है।क नाचाद गइ अनुसूची पद क्रमाक (01 ) म वर्णित भूमि के अनुसूची के पद ( 02) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है ।

अतः भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोपित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची की भूमि उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -

-::अनुसूचीः:-

1. भूमि का वर्णन:-

बाकी-टाण्डा

(क) ग्राम            :-
(ख) तहसील            :-              कुक्षी
(ग) जिला             :-              धार

12.556 हेक्टेयर

(घ) लगभग क्षेत्रफल :-

खसरा क्रमांक खसरा क्रमांक

खसरा क्रमांक

खसरा क्रमांक

खसरा क्रमांक

अर्जन हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल

अर्जन हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल

अर्जन हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल

अर्जन हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल

अर्जन हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल

27

19

0.365

0.182

57/1/1 0.040 60/2/1 0.132 12/2

13/3/2 0.297

30/1/1 0.016

20/1 2.211

1.135

57/1/2 0.001 60/2/2 0.028

61

13/4/2

0.064

20/2 0.411 32/1

0.541

0.255

58/1

0.272

0.108 62/1 0.428 14/1 0.215

0.112

34/2/1

0.628 22

59/1/1

0.602 14/2

0.204

0.032 55

0.145 23/1

59/1/2 0.271 62/2

30/2 0.261

59/1/3

5/2 1.379

0.300

23/8 0.019

23/9

0.084

0.014 31/1 59/2/2 0.550 6/2

0.013

0.004

0.784

0.188 17/2

0.265 8/2

60/1

23/10

योगः- 12.556

2. सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता हैं:- "छोटा उदयपुर- पार नई बड़ी रेलवे लाईन हेतु।"

3. भूमि के नक्षा (प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू- अर्जन अधिकारी, कुक्षी तथा उप मुख्य इंजिनियर (निर्माण) , पश्चिम रेलवे , प्रताप नगर, वडोदरा -04 (गुजरात) के कार्यालय में कार्य दिवस में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

प्रियंक मिश्रा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

4800

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 मई 2023

[भाग 1

कार्यालय , कलेक्टर , जिला सीधी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19

की उपधारा-4 एवं 07

सीधी, दिनांक 03 मई 2023 पत्र क्र. -402

1. चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान होने से कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित ग्रामों की भूमि की अनुसूची के पद (2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता होने से इन ग्रामों की धारा 19 का प्रकाशन दिनांक 27.07.2021 को किया जा चुका है । वर्तमान में यह तथ्य संज्ञान में आया है कि धारा -19 प्रकाशन के पश्चात अंतिम एवार्ड पारित नहीं हो सका है , क्योंकि उपखण्ड अधिकारी / भू-अर्जन अधिकारी सिहावल व्दारा प्रस्तुत एवार्डो का परीक्षण करने पर त्रुटियां पाई गई । अतः त्रुटियों की जाँच / निराकरण कराकर त्रुटिरहित एवार्ड पारित किये जाने हेतु 01 वर्ष की समयावृध्दि किया जाना उचित प्रतीत होता है ।म० प्र ० शासन की अधिसूचना क्रमांक एफ 16-15-(1 )-2014-सात-शा. 2ए दिनांक 29 सितम्बर 2014 - भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -3 के खण्ड (ड) के परन्तुक व्दारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार , एतद् व्दारा यह अधिसूचित करती है कि किसी जिले में, दस हजार हेक्टेयर से अनधिक किसी क्षेत्र के लिए किसी लोक प्रयोजन के संबंध में इस अधिनियम के प्रयोजन हेतु कलेक्टर को समुचित सरकार समझा जायेगा । उक्त वर्णित अधिसूचना में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 की उपधारा (7 ) के प्रथम एवं व्दितीय परन्तुक एवं धारा-25 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस अधिसूचना के माध्यम से वर्णित ग्रामों की धारा-19 की उपधारा (4 ) समयावधि में 01 वर्ष की वृध्दि की जाती है । अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के परन्तुक अंतर्गत इसके व्दारा यह घोषित किया जाता है कि सीधी जिले की तहसील बहरी में महान परियोजना (गुलाब सागर ) अंतर्गत बहरी नहर विस्तार योजना के तहत नहर निर्माण हेतु अर्जित की जाने वाली वर्णित भूमियों की समयावधि निम्नानुसार बढ़ाई जाती है:-

1. भूमि का वर्णन :-

क्र. ग्राम का नाम

तहसील का नाम

धारा-19 की समयावधि में की गई वृध्दि

धारा-19 के जारी होने का दिनांक

धारा-19 को 01 वर्ष पूर्ण होने का दिनांक

निजी भूमि का प्रभावित रकबा (हे० में)

7

6

5

4

3

2

1.

26.07.2022

27.07.2021

0.590

बहरी

1. मयापुर

26.07.2022

27.07.2021

2.187

बहरी

2. अमरपुर

26.07.2022

27.07.2021

2.406

धारा-19 की उपधारा 4 की अधिसूचना में 01 वर्ष की वृद्धि की जाती है ।

बहरी

3. परसवार

26.07.2022

27.07.2021

3.248

बहरी

4. शिवपुर (मरसरहा)

26.07.2022

27.07.2021

1.369

बहरी

5. शैरपुर

26.07.2022

27.07.2021

0.868

बहरी

6. पूजौहीं

26.07.2022

27.07.2021

4.233

बहरी

7. सरदा

26.07.2022

27.07.2021

0.312

बहरी

8. पटेहरा कोठार

26.07.2022

27.07.2021

0.952

बहरी

रोजहा

9.

26.07.2022

27.07.2021

0.617

बहरी

10. पथरौंही

26.07.2022

27.07.2021

0.093

बहरी

11 पुजौंही

26.07.2022

27.07.2021

1.820

बहरी

12. गोड़ाही 4801

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 मई 2023

भाग 1 ]

13.  लौआ                बहरी      1.359     27.07.2021  26.07.2022
 14  अमडिहा             बहरी      1.166     27.07.2021  26.07.2022
 15. उमरिया             बहरी      0.657     27.07.2021  26.07.2022
16.  मयापुर             बहरी      0.259     27.07.2021  26.07.2022
 17. डढ़िया             बहरी      1.638     27.07.2021  26.07.2022
 18. डढ़िया             बहरी      1.203     27.07.2021  26.07.2022
19.  बर्दैला            बहरी      0.735     27.07.2021  26.07.2022
20. बदैला               बहरी      0.928     27.07.2021  26.07.2022
21.  परवा               बहरी      0.362     27.07.2021  26.07.2022
22. झरी                 बहरी      2.586     27.07.2021  26.07.2022
23.  लौआ                बहरी      2.041     27.07.2021  26.07.2022

2. सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है:- महान परियोजना (गुलाब सागर) अंतर्गत बहरी नहर विस्तार योजना ( व्दितीय चरण) के तहत शाखा / उपशाखा नहर निर्माण हेतु ।

3. भूमि का (नक्शा प्लान) उपखण्ड अधिकारी बहरी / सिहावल से देखा जा सकता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, साकेत मालवीय , कलेक्टर एवं समुचित सरकार.

4802

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 मई 2023

[भाग 1

कार्यालय , कलेक्टर , जिला छतरपुर , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,

राजस्व विभाग

प्र.क्र.-03 -अ- 82-2021-22

छतरपुर, दिनांक 10 मई 2023

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम-2013 (क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा-19 के अंतर्गत इसके लिए यह घोषित किया जाता है , कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है ।

-: अनुसूची:-

भूमि का वर्णन

ख. तहसील

1. क. जिला

छतरपुर

छतरपुर ग्राम

दिदौल

घ. लगभग क्षेत्रफल

ग.

0.955हे0

क्र

भूमि स्वामी क नाम

भूमि खसरा क्रं.

अर्जित रकवा (हे.)

4

3

2

1

0.100 1

851/1

श्रीमती श्यामबाई बेवा मंजुवा, रामकुईया पुत्री मंजुवा, बिट्टो पुत्री मंजुवा, सन्तु पुत्री मंजुवा, लच्छन पुत्री मंजुवा सुमित्रा पुत्री मंजुवा, राजाबाई पुत्री मंजुवा रूकमन बेवा बलिया, गनेश पुत्र बलिया, मलोरी पुत्र बलिया, तिजिया पुत्री बलिया, जानकी पुत्री बलिया, रामप्यारी बेवा रामलाल, जगदीश पुत्र रामलाल, किशोरी पुत्री रामलाल , प्रेमबाई पुत्री रामलाल

0.100

851/2

2

श्रीमती हीराबाई बेवा टरिया, काशीराम पुत्र टरिया, पार्वती पुत्री टरिया, गोलू पुत्र हल्के, उमा पुत्री हल्के, भारती पुत्री हल्के, शंकू पुत्र अयोध्या, पुन्ना पुत्र अयोध्या, विनोद पुत्र अयोध्या, चुनु बेवा भगवानदास, श्यामलाल पुत्र भगवानदास, मूलचन्द्र पुत्र भगवानदास, ओमप्रकाश पुत्र भगवानदास, रानी पुत्री भगवानदास

0.225

854

3

0.290

855

श्री धरमू पुत्र दलुवा, बालू पुत्र हरिश्चन्द्र, कमलेश पुत्र हरिश्चन्द्र, महेश पुत्र हरिशचन्द्र हस्सू पुत्र हरिशचन्द्र, गुड्डी पुत्री हरिशचन्द्र, हरिनारायण पुत्र रामलाल, अमना पुत्र मिखुवा, गोर्वधन पुत्र प्यारेलाल, आशाराम पुत्र अमना, जीतेन्द्र पुत्र अमना, राकेश पुत्र प्यारेलाल , कमली बेवा रामलाल, पार्वती पुत्री गोरेलाल, मुलिया बेवा प्यारेलाल , रामचरन पुत्र प्यारेलाल , बीरन पुत्र प्यारेलाल , काशीराम पुत्र अमना कुशवाहा

0.120

856

4 श्रीमती सहोद्रा पत्नि आशाराम जाति आर्य

0.120

853

5

श्री शिवदयाल तनय मुलुवा, सल्ला तनय परसादी, बाबूलाल मोतीलाल पिता रामभरोसे 1/2, मुलुवा सल्ला पिता परसादी जाति काछी 1/2 भाग

05किता 0.955

योगः-

(2) धसान नदी के पचेर घाट पर उच्चस्तरीय पुल एवं पहुचमार्ग निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है ।

(3) भूमि के नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा. ) छतरपुर के कार्यालय में किया जा सकता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

संदीप जी. आर. , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

4803

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 मई 2023

भाग 1 ]

कार्यालय , कलेक्टर , जिला श्योपुर मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन ,

राजस्व विभाग

प्र.क्र.-0001-2022-23-अ-82- भू- अर्जन-4022

श्योपुर , दिनांक 10 मई 2023

// सूचना- पत्र//

कार्यपालन यंत्री , हरसी जल संसाधन संभाग डबरा जिला ग्वालियर (म.प्र.)

बनाम

बादामी पुत्र जीवनलाल जाति कुम्हार अन्य 03 निवासी ग्राम सेहुला तहसील विजयपुर

जिला श्योपुर

द्वारा- तहसीलदार तहसील विजयपुर ।

: (भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकार और पारिदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013(जिसे इस सूचना में भू-अर्जन अधिनियम 2013 कहा गया है ।) की धारा 21 (1 ) के अन्तर्गत ।

: जरिये सूचना पत्र आपको सूचित किया जाता है कि ग्राम सेहुला तहसील विजयंपुर जिला श्योपुर में स्थित निम्नानुसार उल्लेखित सर्वे क्रमांक व प्रस्तावित रकवा अनुसार अशासकीय भूमि को प्रस्तावित अपर ककेटो बांध परियोजना के निर्माण के लिए स्थाई रूप से अर्जन हेतु सरकार का आशय है ।

अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 (2013 संख्यांक 30) की धारा 21 (2) के अंतर्गत आपको सूचित किया जाता है कि संबंधित सर्वे क्रमांक के संबंध में अपना हित, प्रतिकार के दावे का हक एवं भु-अर्जन अधिनियम 2013 की धारा 20 के तहत माप किया गया है । तद्नुसार निम्न तालिका में भू-अर्जन हेतु अधिसूचित भूमि का विवरण दिया गया है जिस हेतु प्रतिकार मय समतुल्य पुनर्वासन अनुदान का अधिनियम प्रस्तावित है जिसमें यदि कोई आपत्ति होतो इस सूचना पत्र जारी होने की 30 दिवस की पूर्णता अर्थात दिनांक...... ..तक इस न्यायालय में स्वयं/ अभिकर्ता/ अधिवक्ता के माध्यम से उप संज्ञात होकर अपना आक्षेप / दावा कथन के साथ प्रस्तुत कर सकते है । भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि का नक्शा कार्यालय तहसील विजयपुर जिला श्योपुर में अवलोकन हेतु उपलब्ध है । उक्त निर्धारित अंतिम तिथि दिनांक.......

भूमि का अर्जित रकवा है. में

.........पश्चात भूमि का कब्जा संबंधित विभाग को सौंप दिया जावेगा । क्र. राजस्व वृत / पटवारी हल्का/ ग्राम / तहसील एवं जिले का नाम

सर्वे नंबर

असिचिंत रकवा

कृषि भिन्न

सिचिंत रकवा

5

6

4

2

3

1

राजस्व वृत- गसवानी/ पटवारी हल्का 48 सेहुला / तहसील विजयपुर/जिला श्योपुर

0.150

251/4

निरंक कृषि भूमि

1 बादामी पुत्र जीवनलाल जाति कुम्हार निवासी ग्राम सेहुला भूमिस्वामी

0.200

71/2

निरंक कृषिभूमि

2 जगदीश पुत्र मोतीलाल जाति धाकड़ भाग 60/135 सूर्यनारायन पुत्र गंगाराम जाति ब्राम्हण भाग 75/135 निवासी ग्राम सेहुला भूमिस्वामी

कृषिभूमि

72/2 0.210 निरंक

3 जगदीश पुत्र मोतीलाल जाति धाकड़ भाग 60/135 : सूर्यनारायन पुत्र गंगाराम जाति ब्राम्हण भाग 75/135 निवासी ग्राम सेहुला भूमिस्वामी

70/2

निरंक

0.300

कृषिभूमि

4. जगदीश पुत्र मोतीलाल जाति धाकड़ भाग सम्पूर्ण निवासी ग्राम सेहुला भूमिस्वामी

योग

0.860

उपरोक्त तालिका में उल्लेखित भूमि की भू-अर्जन मुआवजा राशि का प्रस्तावित अधिनिर्णय वास्तविक अधिनिर्णय दिनांक से प्रभावशील भूमि के बाजारू मूल्य मार्गदर्शक सिद्धांत के अनुसार की जावेगी । अधिनिर्णिय आदेश की प्रतिलिपि संबंधित कृषकगण/ हितबद्ध व्यक्ति को प्रथक से उपलब्ध कराई जावेगी ।

इस न्यायालय से पदमुद्रा एवं हस्ताक्षर से आजदिनांक 1०/०९/ २३...को जारी किया गया ।

4804

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 मई 2023

[भाग 1

प्र.क्र.-0002-2022-23- अ-82- भू- अर्जन-4024

कार्यपालन यंत्री, हरसी जल संसाधन संभाग डबरा जिला ग्वालियर (म.प्र.).

बनाम

कमरलाल पुत्र सुखलाल जाति किरार अन्य 01 निवासी ग्राम फरारा तहसील विजयपुर

जिला श्योपुर म.प्र.

द्वारा- तहसीलदार तहसील विजयपुर ।

(भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकार और पारिदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 (जिसे इस सूचना में भू-अर्जन अधिनियम 2013 कहा गया है । ) की धारा 21 (1 ) के अन्तर्गत ।

जरिये सूचना पत्र आपको सूचित किया जाता है कि ग्राम फरारा तहसील विजयपुर जिला श्योपुर में स्थित निम्नानुसार उल्लेखित सर्वे क्रमांक व प्रस्तावित रकवा अनुसार अशासकीय भूमि को प्रस्तावित अपर ककेटो बांध परियोजना के निर्माण के लिए स्थाई रूप से अर्जन हेतु सरकार का आय है ।

अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 (2013 संख्यांक 30) की धारा 21 (2) के अंतर्गत आपको सूचित किया जाता है कि संबंधित सर्वे क्रमांक के संबंध में अपना हित, प्रतिकार के दांवे का हक एवं भु-अर्जन अधिनियम 2013 की धारा 20 के तहत माप किया गया है । तंद्नुसार निम्न तालिका में भू-अर्जन हेतु अधिसूचित भूमि का विवरण दिया गया है जिस हेतु प्रतिकार मय समतुल्य पुनर्वासन अनुदान का अधिनियम प्रस्तावित है जिसमें यदि कोई आपत्ति होतो इस सूचना पत्र जारी होने की 30 दिवस की पूर्णता अर्थात दिनांक....... इस न्यायालय में स्वयं / अभिकर्ता/ अधिवक्ता के माध्यम से उप संज्ञात होकर अपना आक्षेप /दावा कथन के साथ प्रस्तुत कर सकते है । भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि का नक्शा नक्शा कार्यालय तहसील विजयपुर जिला श्योपुर में अवलोकन हेतु उपलब्ध है । उक्त निर्धारित अंतिम तिथि दिनांक........ ..पश्चात भूमि का कब्जा संबंधित विभाग को सौंप दिया जावेगा । ..तक

भूमि का अर्जितः रकवा है. में

सर्वे नंबर

क्र. राजस्व वृत / पटवारी हल्का/ ग्राम/ तहसील एवं जिले का नाम

सिचिंत रकवा

असिचिंत रकवा

कृषि भिन्न

2

3

4

5

6

1.

राजस्व वृत- गसवानी/ पटवारी हल्का 45 फरारा/ तहसील विजयपुर/ जिला श्योपुर

0.150

412/2

कृषि भूमि

निरंक

1 कमरलाल पुत्र सुखलाल जाति किरार निवासी ग्राम फरारा भूमिस्वामी

2 रामचरण पुत्र मोती जाति किरार निवासी ग्राम

417 0.030 निरंक कृषि भूमि सहसराम भूमिस्वामी योग

0.180

उपरोक्त तालिका में उल्लेखित भूमि की भू-अर्जन मुआवजा राशि का प्रस्तावित अधिनिर्णय वास्तविक अधिनिर्णय दिनांक से प्रभावशील भूमि के बाजारू मूल्य मार्गदर्शक सिद्धांत के अनुसार की जावेगी । अधिनिर्णिय आदेश की प्रतिलिपि संबंधित कृषकगण / हितबद्ध व्यक्ति को प्रथक से उपलब्ध कराई जावेगी ।

इस न्यायालय से पदमुद्रा एवं हस्ताक्षर से आजदिनांक 10/05/23 को जारी किया गया ।

4805

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 मई 2023

भाग 1 ]

प्र.क्र.- 0004-2022-23-अ- 82- भू- अर्जन-4026

कार्यपालन यंत्री, हरसी जल संसाधन संभाग डबरा जिला ग्वालियर (म.प्र. )

:

बनाम

नेतूरामहेत पुत्रगण भगीता जाति चमार पता नि. ग्राम शासकीय पट्टेदार रामश्री, वत्तो नावा. पुत्रियां भगीता सर. * सावित्री मां खुद जाति चमार पता नि. ग्राम शासकीय पट्टेदार सावित्री वेवा भगीता जातिं चमार अन्य 05

निवासी ग्राम नेहरखेड़ा तहसील विजयपुर जिला श्योपुर

द्वारा - तहसीलदार तहसील विजयपुर ।

(भू-अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकार और पारिदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 (जिसे इस सूचना में भू-अर्जन अधिनियम 2013 कहा गया है ।) की धारा 21 (1 ) के अन्तर्गत ।

जरिये सूचना पत्र आपको सूचित किया जाता है कि ग्राम नेहरखेडा तहसील विजयपुर जिला श्योपुर में स्थित निम्नानुसार उल्लेखित सर्वे क्रमांक व प्रस्तावित रकवा अनुसार अशासकीय भूमि को प्रस्तावित अपर ककेटो बांध परियोजना के निर्माण के लिए स्थाई रूप से अर्जन हेतु सरकार का आय है ।

अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 (2013 संख्यांक 30) की धारा 21 (2 ) के अंतर्गत आपको सूचित किया जाता है कि संबंधित सर्वे क्रमांक के संबंध में अपना हित, प्रतिकार के दावे का हक एवं भु-अर्जन अधिनियम 2013 की धारा 20 के तहत माप किया गया है । तद्नुसार निम्न तालिका में भू- अर्जन हेतु अधिसूचित भूमि का विवरण दिया गया है जिस हेतु प्रतिकार मय समतुल्य पुनर्वासन अनुदान का अधिनियम प्रस्तावित है जिसमें यदि कोई आपत्ति होतो इस सूचना पत्र जारी होने की 30 दिवस की पूर्णता अर्थात दिनांक...... ...तक इस न्यायालय में स्वयं / अभिकर्ता/ अधिवक्ता के माध्यम से उप संज्ञात होकर अपना आक्षेप / दावा कथन के साथ प्रस्तुत कर सकते है । भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि का नक्शा कार्यालय तहसील विजयपुर जिला श्योपुर में अवलोकन हेतु उपलब्ध है । उक्त निर्धारित अंतिम तिथि दिनांक...... ..पश्चात भूमि का कब्जा संबंधित विभाग को सौंप दिया जावेगा ।

क्र. राजस्व वृत / पटवारी हल्का/ ग्राम/ तहसील एवं जिले का नाम

भूमि का अर्जित रकवा है. में

सर्वे नंबर

असिचिंत रकवा

सिचिंत रकवा

कृषि भिन्न

1

2

3

4

5

6

राजस्व वृत- गसमानी/ पटवारी हल्का 48 नेहरखेड़ा/ तहसील विजयपुर/जिला श्योपुर

1197 0.170 निरंक

कृषि भूमि

1 नेतू रामहेत पुत्रगण भगीता जाति चमार पता नि.ग्राम शासकीय : पट्टेदार रामश्री, वत्तो नावा. पुत्रियां भगीता सर. सावित्री मां खुद जाति चमार पता नि.ग्राम शासकीय पट्टेदार सावित्री वेवा भगीता जाति चमार पता नि. ग्राम समान भाग शासकीय पट्टेदार

2 खच्चू पुत्र हरीराम जाति किरार पता नि. ग्राम भूमिस्वामी

0.130 निरंक

1207

कृषि भूमि

0.100 निरंक

1208

3 खच्चू पुत्र हरीराम जाति किरार पता नि. ग्राम भूमिस्वामी

कृषि भूमि

निरंक

1200 0.300

कृषि भूमि

4 रघुवीर पुत्र कमरलाल भगवती पुत्री कमरलाल शान्ति बेवा कमरलाल समान भाग 1/2 करई पुत्री नारायण भाग 1/2 जाति किरार पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी

5 ग्यासिया पुत्र केशरिया जाति चमार पता नि. ग्राम शासकीय

0.100 निरंक

1204

पट्टेदार

कृषि भूमि

निरंक

0.610

1039

कृषि भूमि

6 वंठन, महेश पुत्रगण नक्टू जाति चमार पता नि.ग्राम भूमिस्वामी कमला पुत्री नक्टू जाति चमार पता नि.ग्राम समान भाग भूमिस्वामी

1.410

योग

: उपरोक्त तालिका में उल्लेखित भूमि की भू-अर्जन मुआवजा राशि का प्रस्तावित अधिनिर्णय वांस्तविक अधिनिर्णय दिनांक से प्रभावशील भूमि के बाजारू मूल्य मार्गदर्शक सिद्धांत के अनुसार की जावेगी । अधिनिर्णिय आदेश की प्रतिलिपि संबंधित कृषकगण / हितबद्ध व्यक्ति को प्रथक से उपलब्ध कराई जावेगी ।

इस न्यायालय से पदमुद्रा एवं हस्ताक्षर से आजदिनांक.क. ५०/०९ / २२ को जारी किया गया।

4806

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 मई 2023

[भाग 1

प्र.क्र.- 0003-2022-23-अ-82- भू- अर्जन-4030

कार्यपालन यंत्री, हरसी जल संसाधन संभाग डबरा जिला ग्वालियर (म.प्र. )

बनाम

जगनू पुत्र फुन्दी जाति सैर अन्य 50 निवासी ग्राम बिनेगा तहसील विजयपुर जिला श्योपुर

द्वारा - तहसीलदार तहसील विजयपुर ।

(भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकार और पारिदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013(जिसे इस सूचना में भू-अर्जन अधिनियम 2013 कहा गया है । ) की धारा 21 (1 ) के अन्तर्गत ।

जरिये सूचना पत्र आपको सूचित किया जाता है कि ग्राम बिनेगा तहसील विजयपुर जिला श्योपुर में स्थित निम्नानुसार उल्लेखित सर्वे क्रमांक व प्रस्तावित रकवा अनुसार अशासकीय भूमि को प्रस्तावित अपर ककेटो बांध परियोजना के निर्माण के लिए स्थाई रूप से अर्जन हेतु सरकार का आय है ।

: अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 (2013 संख्यांक 30) की धारा 21 (2) के अंतर्गत आपको सूचित किया जाता है कि संबंधित सर्वे क्रमांक के संबंध में अपना हित , प्रतिकार के दावे का हक एवं भू- अर्जन अधिनियम 2013 की धारा 20 के तहत माप किया गया है । तद्नुसार निम्न तालिका में भू-अर्जन हेतु अधिसूचित भूमि का विवरण दिया गया है जिस हेतु प्रतिकार मय समतुल्य पुनर्वासन अनुदान का अधिनियम प्रस्तावित है जिसमें यदि कोई आपत्ति होतो इस सूचना पत्र जारी होने की 30 दिवस की पूर्णता अर्थात दिनांक.. ..तक इस न्यायालय में स्वयं/ अभिकर्ता/ अधिवक्ता के माध्यम से उप संज्ञात होकर अपना आक्षेप/दावा कथन के साथ प्रस्तुत कर सकते है । भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि का नक्शा कार्यालय तहसील विजयपुर जिला श्योपुर में अवलोकन हेतु उपलब्ध है । उक्त निर्धारित अंतिम तिथि दिनांक...

भूमि का अर्जित रकवा हे. में ....पश्चात भूमि का कब्जा संबंधित विभाग को सौंप दिया जावेगा । क्र. राजस्व वृत / पटवारी हल्का/ ग्राम / तहसील एवं जिले का नाम

सर्वे नंबर

रकवा सिचिंत असिचिंत रकवा

कृषि भिन्न

3

4

6 1

5

2 राजस्व वृत- गसवानी / पटवारी हल्का 48 बिनेगा/ तहसील विजयपुर / जिला श्योपुर

326 0.470

1 जगनू पुत्र फुन्दी जाति सैर पता नि. बिनेगा भूदान भूमिस्वामी

निरंक कृषिभूमि

327/1 0.052 निरंक कृषिभूमि 2. रामदयाल पुत्र रतनू हिस्सा 1/3 जाति चमार पता बिनेगा भू-दान कृषक चतुरो, पंखो पुत्रियां भीखा जाति चमार पता बिनेगा समान भाग 2/3 भाग भू- दान कृषक

निरंक कृषिभूमि

327/2 0.501

3. कुन्दन पुत्र सुक्खूजाति चमार पता बिनेगा समान भाग भूदान भूमिस्वामी कौसा, वैजन्ती पुत्रियां सुक्खू जाति चमार पता बिनेगा समान भाग भूदान भूमिस्वामी

1.095

330/2

निरंक कृषिभूमि 4. गोपालपुत्र कमलसिह जातिरावत पता दाउदपुर भू-दान कृषक

328 0.398 निरंक कृषिभूमि 5 रामदयाल पुत्र रतनू हिस्सा 1/3 जाति चमार पता बिनेगा भू-दान कृषक चतुरो, पंखो पुत्रियां भीखा जाति चमार पता बिनेगा समान भाग 2/3 भाग भू- दान कृषक

0.731

329/1

6. | मिनी पुत्री रमले जाति चमार पता बिनेगा भूदान भूमिस्वामी

निरंक कृषिभूमि 4807

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 मई 2023

भाग 1]

7

334 1.108

निरंक कृषिभूमि लखनपुत्र छोटे जाति चमार पता बिनेगा 1/2 भाग भूदान भूमिस्वामी मु, साबो बेवा ल्होरिया जाति चमार पता बिनेगा भूदान भूमिस्वामी बैजू पुत्र ल्होरिया जाति चमार पता बिनेगा भूदान भूमिस्वामी कमला, गुडडीनावा. पुत्रीया ल्होरिया जाति चमार पता बिनेगा 1/2 समान भाग भूदान भूमिस्वामी

307

8. हुकमसिंह पुत्र नथुआ जाति गूजर पता बिनेगा भूमिस्वामी

निरंक

0.042

कृषिभूमि

306 0.386

9 हुकमसिंह पुत्र नथुआ जाति गूजर पता बिनेगा भूमिस्वामी

निरंक कृषिभूमि

10

300/4 निरंक

0.585

तुलसीराम पुत्र हरभजन जाति ओड पता विनेगा भूमिस्वामी शासकीय पट्टे से

कृषिभूमि

11

300/6 0.147

छोटेपुत्र शिवलाल जाति चमार पता विनेगा भूमिस्वामी शासकीय पट्टे से

निरंक कृषिभूमि

12

291 0.700

निरंक कृषिभूमि रामदयालपुत्र रतनूजातिचमार पता बिनेगा 1/3 भाग भूमिस्वामी चतुरो, पंखो पुत्रियां भीखा जाति चमार पता बिनेगा 2/3भाग भूमिस्वामी

335 0.084

13 गुलावचन्द पुत्र देवलाल जाति ब्राह्मण पता विजयपुर भूमिस्वामी

निरंक कृषिभूमि

14

336 0.041

निरंक कृषिभूमि पाना बेवा छत्तू जाति जाटव पता निवासी ग्राम भूदान भूमिस्वामी

15

298 0.481

राजेशपुत्र बाबूलाल जाति शिवहरे पता बिनेगा भू-दान कृषक

निरंक कृषिभूमि

16

:

296 0.449

निरंक कृषिभूमि रामदयाल पुत्र रतनू जाति चमार पता बिनेगा 1/3 भाग भूमिस्वामी चतुरो , पंखो पुत्रियां भीखा जाति चमार पता बिनेगा : 2/3 भाग भूमिस्वामी

17

292 0.094

चेऊरामपुत्र कुढेरी जाति गुर्जर पता बिगैना भूमिस्वामी

निरंक कृषिभूमि

18

295 0.167

निरंक कृषिभूमि रामदयाल पुत्र रतनू जाति चमार पता बिनेगा 1/3 भाग भूमिस्वामी चतुरो, पंखो पुत्रियां भीखा जाति चमार पता बिनेगा 2/3 भाग भूमिस्वामी

19

294 0.157

निरंक कृषिभूमि रामदयालपुत्र रतनूजातिचमार पता बिनेगा 1/3 : भागभूमिस्वामीचतुरो, पंखोपुत्रियां भीखा जातिचमार पता बिनेगा 2/3 भागभूमिस्वामी

20

0.094

274/1

निरंक कृषिभूमि कुन्दन पुत्र सुक्खूजाति चमार पता बिनेगा समान भाग भूमिस्वामी कौसा ,वैजन्ती पुत्रियां सुक्खू जाति चमार पता सा. देह समान भाग भूमिस्वामी

21

:

0.157

274/2

निरंक कृषिभूमि रामदयाल पुत्र रतनू जाति चमार पता बिनेगा 1/3 भाग भूमिस्वामी चतुरो, पंखो पुत्रियां भीखा जाति चमार पता बिनेगा 2/3 भाग भूमिस्वामी

22

0.209

271/1

उम्मेद सिह पुत्र चन्दन सिह जाति गूजर पता बिनेगा भूमिस्वामी

निरंक कृषिभूमि

23

निरंक कृषिभूमि

271/2 0.397

साजो बेवा ल्होरिया जाति चमार पता बिनेगा समान भाग भूमिस्वामी बैजूपुत्र ल्होरिया जाति चमार पता बिनेगा समानभाग भूमिस्वामी कमला, गुड्डी ना.बा. पुत्रीयाँ ल्होरिया सर. माँ खुद जाति चमार पता बिनेगा समान भाग भूमि

24

270 0.156

उम्मेद सिंह पुत्र चन्दन सिह जाति गूजर पता बिनेगा

निरंक कृषिभूमि 4808

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 मई 2023

[भाग 1

भूमिस्वामी

25

0.094 निरंक कृषिभूमि उम्मेदसिंह, बद्री सिंह पुत्रगण चंन्दन सिंह जाति गूजर पता बिनेगा समान भाग भूमिस्वामी जानकी पुत्री चंन्दन सिंह जाति 255 गूजर पता बिनेगा समान भाग भूमिस्वामी

26

0.063

254

कृषिभूमि

निरंक

उम्मेदसिंह, बद्री सिंह पुत्रगण चंन्दन सिंह जाति गूजर पता बिनेगा समान भाग भूमिस्वामी जानकी पुत्री चंन्दन सिंह जाति गूजर पता बिनेगा समान भाग भूमिस्वामी

27

0.084

268

कृषिभूमि

निरंक

रामदयाल पुत्र रतनू जाति चमार पता बिनेगा 1/3 भाग भूमिस्वामी चतुरो, पंखो पुत्रियां भीखा जाति चमार पता बिनेगा : 2/3भाग भूमिस्वामी

28

267 0.219

कृषिभूमि

निरंक

रामदयाल पुत्र रतनू जाति चमार पता बिनेगा 1 / 3 - भाग भूमिस्वामी चतुरो, पंखो पुत्रियां भीखा जाति चमार पता बिनेगा 2/3भाग भूमिस्वामी

0.575

265

कृषिभूमि

निरंक

29 कुन्दन पुत्र सुक्खू जाति चमार पता बिनेगा समान भाग भूमिस्वामी कौसा, वैजन्ती पुत्रियां सुक्खू जातिं चमार पता सा. देह समान भाग भूमिस्वामी

कृषिभूमि

266/1 0.157 निरंक

30 पाचो बेवा केशरिया जाति चमार पता विनेगा भूमिस्वामी तेजसिंह (वालिग) पिस्सू दोजा नावालिग पुत्रगण केशरिया सरपरस्त पिता जाति चमार पता विनेगा समान भाग भूमिस्वामी तक्खो, हन्नी, भन्तो पुत्रियां केशरिया जाति चमार पता विनेगा समानभाग भूमिस्वामी

0.188

266/2

कृषिभूमि

निरंक

31 उम्मेद सिह पुत्र चन्दन सिह जाति गूजर पता बिनेगा भूमिस्वामी

32

0.784

263

कृषिभूमि

निरंक

उम्मेदसिंह, बद्री सिंह पुत्रगण चंन्दन सिंह जाति गूजर पता बिनेगा समान भाग भूमिस्वामी जानकी पुत्री चंन्दन सिंह जाति गूजर पता बिनेगा समान भाग भूमिस्वामी

0.333

275

निरंक कृषिभूमि 33 कुन्दनपुत्र सुक्खू जाति चमार पता बिनेगा भूमिस्वामी

कृषिभूमि

निरंक

236/2 0.084

34 रणवीर, निरंजन पुत्रगण देवीसिंह जाति गूजर पता बिनेगा समान 2/3 भाग भूमिस्वामी मंजेश बेवाहर चरण प्रदीप हरेन्द्र नाबा. पुत्रगण हरचरण करिश्मा नाबा. पुत्री हरचरण सर . मॉ खुद जाति गूजर पता निवासी ग्राम समान 1/3 भाग भूमिस्वामी

0.439

232

निरंक कृषिभूमि 35. सरदार सिंहपुत्र मोहन सिंहजाति गूजर पत्ता बिनेगा 1/2 भाग भूमिस्वामी महाराज सिंह, चिरोजी सुघरसिंह, लालाराम पुत्रगण नवलसिंह जाति गूजर पता बिनेगा 1 / 2 - समान भाग भूमिस्वामी

36-

0.302

200

कृषिभूमि

निरंक

सुल्तान अवतार पुत्रगण होतम सिह जाति गूजर पता बिनेगा भूमिस्वामी

37

178 0.136

कृषिभूमि

निरंक

सुल्तान अवतार पुत्रगण होतमसिह जातिगूजर पता बिनेगा भूमिस्वामी

38

0.400

173

कृषिभूमि

निरंक

कुअरिराज पुत्र शंकर हि. 3/5 वादाम पुत्र शंकर कुनियां सुखो गोधा पुत्रियां शंकर हि. 2/5 जाति गूजर पता विनेगा भूमिस्वामी 4809

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 मई 2023

भाग 1 ]

39

172 0.081

कृषिभूमि

निरंक

कुअरिराज पुत्र शंकर हि. 3/5 वादाम पुत्र शंकर कुनियां सुखो गोधा पुत्रियां शंकर हि. 2/5 जातिगूजर पता विनेगा भूमिस्वामी

40

177 0.094 निरंक कृषिभूमि सुल्तान अवतार पुत्र होतमसिह जाति गूजर पता बिनेगा भूमिस्वामी

203 0.219 निरंक कृषिभूमि 41 उम्मेद सिंह, बद्री सिंह पुत्रगण चंन्दन सिंह जाति गूजर पता बिनेगा समान भाग भूमिस्वामी जानकी पुत्री चंन्दनसिंह जाति गूजर पता बिनेगा समान भाग भूमिस्वामी

42

:

204 0.324 निरंक कृषिभूमि बादामी पुत्री नवलसिंह जाति गूजर पता विजयपुर भाग :1/10 महाराजसिंह पुत्र नवलसिंह जाति गूजर पता विजयपुर भाग 1/10 गोरा पुत्री मोहनसिंह जाति गूजर पता विजयपुर भाग 1/6 तिरोजी सिंह पुत्र नवलसिंह जाति गूजर पता विजयपुर भाग 1/10 सुघरसिंह पुत्र नवलसिंह जाति गूजर पता विजयपुर भाग 1/10 लालाराम पुत्र नवलसिंह जाति गूजर पता विजयपुर भाग 1/10 मथुरा पुत्री मोहनसिंह जाति गूजर पता विजयपुर भाग 1/6 कन्हैया पुत्र सरदार सिंह जाति गूजर पता बिनेगा भाग 1/18 सुल्तानसिंह पुत्र सरदार सिंह जाति गूजर पता बिनेगा भाग 1/18 तुलसी पुत्री सरदार सिंह जाति गूजर पता बिनेगा भाग 1/18 भूमिस्वामी

43

208 0.125 निरंक कृषिभूमि बादामी पुत्री नवलसिंह जाति गूजर पता विजयपुर भाग 1/10 महाराजसिंह पुत्र नवलसिंह जाति गूजर पता विजयपुर भाग 1/10 गोरा पुत्री मोहन सिंह जाति गूजर पता विजयपुर भाग 1/6 तिरोजी सिंह पुत्र नवलसिंह जाति गूजर पता विजयपुर भाग 1/10 सुघरसिंह पुत्र नवलसिंह जाति गूजर पता विजयपुर भाग 1/10 लालाराम पुत्र नवलसिंह जाति गूजर पता विजयपुर भाग 1/10 मथुरा पुत्री मोहनसिंह जाति गूजर पता विजयपुर भाग 1/6 कन्हैया पुत्र सरदारसिंह जाति गूजर पता बिनेगा भाग 1/18 सुल्तानसिंह पुत्र सरदार सिंह जाति गूजर पता बिनेगा भाग 1/18 तुलसी पुत्री सरदार सिंह जातिगूजर पता बिनेगा भाग 1/18 भूमिस्वामी

44

209 0.449 निरंक कृषिभूमि विशम्भर दयाल पुत्र ननकूराम जाति धाकड पता निवासी नेहरखेडा भूमिस्वामी

45

बिनेगा

184 0.020 निरंक कृषिभूमि उम्मेदसिह पुत्र चन्दन सिह जाति गूजर पता भूमिस्वामी

46

0.320

कृषिभूमि

निरंक

67/3

बल्लभ पुत्र चक्रपान जाति धाकड पता नि. सेहुला भाग 2033/4065 भूमिस्वामी जगदीश पुत्र हीरालाल जाति धाकड पता निवासी सेहुला भाग 1355/4065 भूमि स्वामी कल्लू पुत्र हीरालाल जाति धाकड पता निवासी सेहुला भाग 677/4065 भूमिस्वामी

47

0.888

65/2

निरंक कृषिभूमि सतीश कुमार मनोज कुमार पुत्रगण बनवारी समान भाग : जाति वैश्य पता बिनेगा शासकीय पट्टेदार से भूमिस्वामी

85 0.805

चौंहू पुत्र दुरजन जाति सेहर पता बिनेगा भूमिस्वामी

कृषिभूमि 48

निरंक 4810

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 मई 2023

[भाग 1

0.500 निरंक कृषिभूमि सुशीला बेवा तेजसिंह मनोज दिलीप पुत्रगण तेजसिंह ममता 64/2

49

मन्जू लक्ष्मा पुत्रिया तजासह जाति जाटव पता बिनगा समान भाग भूमिस्वामी

50

1.588

64/4

कृषिभूमि

निरंक अजयकुमार पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति शिवहरे पता बिनेगा भूमिस्वामी

308 0.141

कृषिभूमि

निरंक हुकमसिंह पुत्र नथुआ जाति गूजर पता बिनेगा भूमिस्वामी

51

18.113

योग

उपरोक्त तालिका में उल्लेखित भूमि की भू-अर्जन मुआवजा राशि का प्रस्तावित अधिनिर्णय वास्तविक अधिनिर्णय दिनांक से प्रभावशील भूमि के बाजारू मूल्य मार्गदर्शक सिद्धांत के अनुसार की जावेगी । अधिनिर्णिय आदेश की प्रतिलिपि संबंधित कृषकगण / हितबद्ध व्यक्ति को प्रथक से उपलब्ध कराई जावेगी ।

इस न्यायालय से पदमुद्रा एवं हस्ताक्षर से आज दिनांक १०/०८/२८ को जारी किया गया ।

4811 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 मई 2023

प्र.क्र.- 0005-2022-23- अ-82 - भू- अर्जन-4028

कार्यपालन यंत्री, हरसी जल संसाधन संभाग डबरा जिला ग्वालियर (म.प्र. )

बनाम

बाईसराम पुत्र रामरतन जाति किरार अन्य 30 निवासी ग्राम धोबनी तहसील विजयपुर जिला श्योपुर म.प्र.

द्वारा - तहसीलदार तहसील विजयपुर ।

: (भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकार और पारिदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 (जिसे इस सूचना में भू-अर्जन अधिनियम 2013 कहा गया है । ) की धारा 21 (1 ) के अन्तर्गत ।

जरिये सूचना पत्र आपको सूचित किया जाता है कि ग्राम धोबिनी तहसील विजयंपुर जिला श्योपुर में स्थित निम्नानुसार उल्लेखित सर्वे क्रमांक व प्रस्तावित रकवा अनुसार अशासकीय भूमि को प्रस्तावित अपर ककेटो बांध परियोजना के निर्माण के लिए स्थाई रूप से अर्जन हेतु सरकार का आय है ।

अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 (2013 संख्यांक 30) की धारा 21 (2) के अंतर्गत आपको सूचित किया जाता है कि संबंधित सर्वे क्रमांक के संबंध में अपना हित, प्रतिकार के दावे का हक एवं भु- अर्जन अधिनियम 2013 की धारा 20 के तहत माप किया गया है । तद्नुसार निम्न तालिका में भू-अर्जन हेतु अधिसूचित भूमि का विवरण दिया गया है जिस हेतु प्रतिकार मय समतुल्य पुनर्वासन अनुदान का अधिनियम प्रस्तावित है जिसमें यदि कोई आपत्ति होतो इस सूचना पत्र जारी होने की 30 दिवस की पूर्णता अर्थात दिनांक. ...तक इस न्यायालय में स्वयं / अभिकर्ता/ अधिवक्ता के माध्यम से उप संज्ञात होकर अपना आक्षेप / दावा कथन के साथ प्रस्तुत कर सकते है । भू- अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि का नक्शा कार्यालय तहसील विजयपुर जिला श्योपुर में अवलोकन हेतु उपलब्ध है । उक्त निर्धारित अंतिम तिथि दिनांक....... ...पश्चात भूमि का कब्जा संबंधित विभाग को सौंप दिया जावेगा ।

अर्जित रकवा हे. में

सर्वे नंबर

क्र. राजस्व वृत / पटवारी हल्का/ ग्राम / तहसील एवं जिले का नाम

भूमि का सिचिंत रकवा

असिचिंत रकवा

कृषि भिन्न

4

6

3

2

1

5

राजस्व वृत- गसवानी / पटवारी हल्का 48 धोबनी / तहसील विजयपुर/जिला श्योपुर

1

0.026

497/1

कृषिभूमि

निंरंक

बाईसराम पुत्र रामरतन जाति किरार पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी

0.026

497/2

कृषिभूमि

निरंक

2 कमरलाल पुत्र रामरतन जाति धाकड़ पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी

0.021

497/3

निरंक कृषिभूमि 3. सोनेराम पुत्र रामरतन जाति रावत पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी

496

निरंक कृषिभूमि

0.092

4 सज्जन, ओमी .दोली राजू पुत्रगण परसा जाति मेहतर पता नि.ग्राम शासकीय पट्टेदार गिन्नी , लीला बा. मुकेश ना.बा. पुत्रीया परसा सरपरस्त गाँ खुद जाति मेहतर पता नि. ग्राम शासकीय पट्टेदार मु.नारायणी बेवा परसा जाति मेहतर पता नि.ग्राम समान भाग शासकीय पट्टेदार 4812

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 मई 2023

[भाग 1

0.011

कृषिभूमि

495/2

निरंक

5 नथुआ, प्रहलाद, मुरारी , विष्णु पुत्रगण जादौं प्रयागो, रामों पुत्रियां जादौ जाति किरार पता नि.ग्राम भूमिस्वामी

0.011

कृषिभूमि

495/3

निरंक

6 जादाँ पुत्र चतुरा जाति किरार पता ग्राम भूमिस्वामी

7: जगराम पुत्र मानसिंह जाति किरार पता ग्राम भूमिस्वामी राजो बेवा मान सिंह जाति किरार पता ग्राम 1/6 समान भाग

0.042

478

कृषिभूमि

निरंक

भूमिस्वामी बाबूलाल , द्वारिका प्रसाद ( बालिग ,ओमप्रकाश ना.बा. पुत्रगण सवाई सरपरस्त बाबूलाल भाई खुद जाति किरार पता ग्राम 1/6 समान भाग भूमिस्वामी जादाँ पुत्र चतुरा जाति किरार पता ग्राम 1/6 भाग भूमिस्वामी श्री किसन (नाबालिग ) पुत्र देवीराम सरपरस्त सवाई जाति किरार पता ग्राम 1/2 भाग भूमिस्वामी

0.283

517

कृषिभूमि

निरंक

8 सज्जन, ओमी . दोली राजू पुत्रगण परसा जाति मेहतर पता नि.ग्राम शासकीय पट्टेदार गिन्नी, लीला बा. मुकेश ना.बा. पुत्रीया परसा सरपरस्त माँ खुद जाति मेहतर पता नि.ग्राम शासकीय पट्टेदार मु.नारायणी बेवा परसा जाति मेहतर पता : नि.ग्राम समान भाग शासकीय पट्टेदार

0.136

कृषिभूमि

510

निरंक

9 जादौं पुत्र चतुरा जाति किरार पता ग्राम भूमिस्वामी

कृषिभूमि

0.063 निरंक

508/1

10 गया बाई बेवा चिन्टू जाति मिर्धा पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी

कृषिभूमि

0.073 निरंक

508/2

11 मु. चन्द्रा बेवा माना जाति मिर्धा पता ग्राम भूमिस्वामी

0.200

503

कृषिभूमि

निरंक

12 कन्हैयालाल पुत्र सीताराम जाति ब्राहमण पता धोबिनी भूमिस्वामी

0.150

कृषिभूमि

646/1

निरंक

13 बाईसराम पुत्र राम रतन जाति किरार पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी

कृषिभूमि

0.150 निंरंक

646/2

14 कमरलाल पुत्र रामरतन जाति धाकड़ पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी

0.105

384

कृषिभूमि

निरंक

15 रामहेत पुत्र खरगजीत जाति किरार पता बूडदै भूमिस्वामी

0.249

421

कृषिभूमि

निरंक

16 सुरेश कुमार क्रष्णकान्त पुत्र रामलाल जाति ब्रा. पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी

417 0.137

कृषिभूमि

निरंक

17 हरिज्ञान पुत्र सवाई जाति किरार पता ग्राम भूमिस्वामी कमला, लीला पुत्रियाँ सवाई जाति किरार पता ग्राम : भूमिस्वामी मु. कस्तूरी बेवा सवाई जाति किरार पता ग्राम 1/2 समान भाग भूमिस्वामी जगदीश, वीरेन्द्र नाबलिग पुत्रगण रामचरण गायत्री नाबालिग पुत्री रामचरण सर. माँ जातिकिरार

पता नेहरखेडा भूमिस्वामी मु.कलावती बेवा रामचरण जाति किरार पता नेहरखेडा 1/18 समान भाग भूमिस्वामी मुरारी पुत्र रामजीलाल मु.गया बेवा रामजीलाल जगन्नाथ पुत्र चन्टू1/3 जाति किरार पता नेहरखेडा 1/9 समान भाग भूमिस्वामी

0.742

36/2/3

कृषिभूमि

निरंक

18 प्रहलाद, रघुवर पुत्रगण रतनू जाति किरार पता निवासी ग्राम नेहरखेड़ा समानभाग भूमिस्वामी 4813

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 मई 2023

भाग 1 ]

19

0.251

471

कृषिभूमि

निरंक

पूरन , लखन , विजय , वीरेन्द्र पुत्रगण जगन्नाथ जाति किरार पता नि.ग्राम भूमिस्वामी अन्जू पुत्री जगन्नाथ जाति किरार पता निवासी ग्राम 1/2 समान भाग भूमिस्वामी गिर्राज, अमरसिंह पुत्रगण जनवेद जाति किरार पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी गीता, जानकी, लीला , त्रिवैनी, पुत्रिया जनवेद जाति किरार पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी : काशी वेवा जनवेद जाति किरार पता निवासी ग्राम 1/2 समान भाग भूमिस्वामी

20

473

कृषिभूमि

0.241 निरंक

हजारीलाल पुत्र हीरालाल जाति ब्राम्हण पता ग्राम भूमिस्वामी

21

0.094

480

कृषिभूमि

निरंक

चरणपुत्र कुडेरी जाति गडरिया पता निवासी ग्राम भाग 1/2भूमिस्वामी गया बेवा कासीराम जाति गडरिया पता निवासी नेहरखेड़ा भाग 1/14 प्रभूदयाल पुत्र कासीराम जाति गडरिया पता निवासी नेहरखेड़ा भाग 1/14 बलराम पाल पुत्र कासीराम जाति गडरिया पता निवासी नेहरखेड़ा भाग 1/14 केदार पुत्र कासीराम जाति गडरिया पता निवासी नेहरखेड़ा भाग 1/14 मथुरा पुत्री कासीराम जाति गडरिया पता निवासी नेहरखेड़ा भाग 1/14 रामबती पुत्री : कासीराम जाति गडरिया पता निवासी नेहरखेडा भाग 1/14 नारायणी पुत्री कासीरामजातिगडरिया पता : निवासीनेहरखेड़ाभाग 1/14

22

485 0.125

कृषिभूमि

निरंक

हजारीलाल पुत्र हीरालाल जाति ब्राम्हण पता ग्राम भूमिस्वामी

23

483 0.084

कृषिभूमि

निरंक

हजारीलाल पुत्र हीरालाल जाति ब्राम्हण पता ग्राम भूमिस्वामी

24

484 0.073

कृषिभूमि

निरंक

हजारीलाल पुत्र हीरालाल जाति ब्राम्हण पता ग्राम भूमिस्वामी

25

0.363

467/1

कृषिभूमि

निरंक

कमरलाल, कैलाश पुत्र गणकासीराम जाति मेहतर पता सा.देह भूमिस्वामी शासकीय पट्टे से मथुरा, रेखा पुत्री गणकासीराम जाति मेहतर पता सा. देह समान भाग भूमिस्वामी शासकीय पट्टे से

26

2.070

कृषिभूमि

24/1

निरंक

बैजन्तीबेवा खच्चू जाति किरार पता निवासी ग्राम नेहरखेड़ा भाग महेश पुत्र खच्चू जाति किरार पता निवासी : विजयपुर भाग 1/7 राजेन्द्र पुत्र खच्चू जाति किरार पता निवासी विजयपुर भाग 1/7 रामअवतार पुत्र खच्चू जाति किरार पता निवासी विजयपुर भाग 1/7 शिवराम पुत्र खच्चू जाति किरार पता निवासी विजयपुर भाग 1/7 पारवती पुत्री खच्चू जाति किरार पता निवासी विजयपुर भाग 1/7 सकुन्तला पुत्री खच्चू जाति किरार पता

0.209

24/4/5

कृषिभूमि

निरंक

निवासी विजयपुर भाग 1/7 भूमिस्वामी 27 अमरलाल पुत्र ननकू जाति किरार पता निवासी ग्राम नेहरखेडा भूमिस्वागी

कृषिभूमि

निरंक

22/4 0.450

विनयपाल पुत्र रामजी जाति किरार पता नि. धोबनी

28

भूमिस्वामी 4814

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 मई 2023

[भाग 1

0.052

486

कृषिभूमि

निरंक

29 हजारीलाल पुत्र हीरालाल जाति ब्राम्हण पता नि. ग्राम भूमिस्वामी

30

0.109

516

कृषिभूमि

निरंक

दाताराम पुत्र पन्नू जाति किरार निवासी ग्राम धोबनी भू-स्वामी

31

1.463

34/4

कृषिभूमि

निरंक

प्रहलाद, रघुवर पुत्रगण रतनू जाति किरार पता निवासी ग्राम नेहरखेड़ा समान भाग भूमिस्वामी

: योग 8.101

उपरोक्त तालिका में उल्लेखित भूमि की भू-अर्जन मुआवजा राशि का प्रस्तावित अधिनिर्णय वास्तविक अधिनिर्णय दिनांक से प्रभावशील भूमि के बाजारू मूल्य मार्गदर्शक सिद्धांत के अनुसार की जावेगी अधिनिर्णिय आदेश की प्रतिलिपि संबंधित कृषकगण / हितबद्ध व्यक्ति को प्रथक से उपलब्ध कराई जावेगी ।

इस न्यायालय से पदमुद्रा एवं हस्ताक्षर से आज दिनांक 10/05/23 .को जारी किया गया।

शिवम वर्मा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

4815

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 मई 2023

भाग 1 ]

कार्यालय , कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

पन्ना दिनांक 01 मई 2023

प्रकरण क्रमांक 05 /अ-82 वर्ष 2022-23 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013की धारा -15(1 ) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(2) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका कमांक ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची की कंडिका कमांक (2) में वर्णित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है , इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिये पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा-19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक ( 1 ) में वर्णित भूमि कंडिका कमांक ( 2 ) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है:-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णनः-

पन्ना

(क) जिला

अजयगढ

(ख) तहसील

विश्रामगंज

(ग) ग्राम

(घ) मकान/क्षेत्रफल-

कुल मकान-11 क्षेत्रफल 359.89 वर्गमी०

क्रमांक

मकानक ०

खसरा नम्बर

1

2

3

1

1

348

2

2

26/1

3

3

116

4

4

370/2

5

5

140

6

6

105

7

7

66

8

B

59

9

328

9

10

10

328

11

11

213

योग

कुल मकान -11

भूमि का प्रकार

कुल अर्जित रकवा वर्ग मीटर में

4

18.60

निजी भूमि

34.92

निजी भूमि

76.25

निजी भूमि

54.27

निजी भूमि

निजी गूमि

09.90

निजी भूमि

21.52

निजी भूमि

48.54

निजी भूमि

21.12

शासकीय भूमि

22.40

शासकीय भूमि

31.05

शासकीय भूमि

21.32

359.89

[2] सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है :- रूज मध्यम सिचाई परियोजना अंतर्गत डूब क्षेत्र में प्रभावित छूटे हुये मकानो का अर्जन हेतु धारा-19का प्रकाशन, ग्राम विश्रामगंज तह ० व अनुभाग अजयगढ

[3] भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी , अजयगढ में किया जा सकता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संजय कुमार मिश्र , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

4816

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 मई 2023

[भाग 1

कार्यालय , भू- अर्जन एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , हरसूद , जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश

हरसूद दिनांक 11 मई 2023 पत्र.क्र.क- वा- 1 - भू- अर्जन- 2023- रा.प्र.क्र.- 0047-3-59-2022-23

प्ररुप "घ"

[नियम 6 देखिए }

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम , 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक- 602/ क / वा.- 1 / भू-अर्जन / 2022, हरसूद, दिनांक 16.02.2023 द्वारा , राज्य सरकार ने खालवा माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के पम्प हाऊस क्रमांक 02 से पम्प हाऊस क्रमांक- 03 तक एवं परियोजना की स्कीम कमांक 02 में जल परिवहन हेतु बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईपलाइन में जल परिवहन हेतु ग्राम मोहन्या भाम, प.ह.नं.- 15, तहसील -खालवा , जिला खण्डवा में भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 03.03.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर , सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

::अनुसूची::

जिला

तहसील

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्काक्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

2

4

3

1

खण्डवा

खालवा

5 उपयोग हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का विवरण :-

ग्राम मोहन्या भाम,

प.ह.नं.- 15,

0.038

291

0.026

290

0.008

289/3

0.015

289/1

0.058

289/2 4817

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 मई 2023

भाग 1 ]

जिला

तहसील

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का क्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

  1           2           3             4              5
खण्डवा     खालवा     ग्राम मोहन्या     288           0.005
                         भाम,         287/5          0.020
                      प.ह.नं.- 15,    297/1          0.012
                                       298           0.029
                                      299/2          0.016
                                      304/1          0.065
                                       305           0.066
                                       306           0.044
                                       307           0.051
                                       309           0.030
                                      310/1          0.020
                                      310/2          0.017
                                      310/3          0.016
                                      310/4          0.004
                                       311           0.003
                                                     0.004
                                       23/2          0.002
                                                     0.010
                                       23/3          0.013
                                       23/4          0.008
                                                     0.003
                                       10/8          0.004
                                       11/8          0.005
                                       11/7          0.008
                                       11/6          0.007
                                       11/5          0.004
                                       12/1          0.007
                                       76/1          0.003
                                       12/3          0.008
                                       76/2          0.014
                                       77/3          0.008
                                       77/2          0.013
                                       77/1          0.015
                                       78            0.015
                                       102           0.039
                                       99/2          0.017
                                       99/1          0.004
                                       89            0.008
                                       90            0.022

4818

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 मई 2023

[भाग 1

जिला

तहसील

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

3

2

1

0.011

91

खण्डवा

खालवा

ग्राम मोहन्या

0.008

23/1

भाम,

22/1

0.002

प.ह.नं.- 15,

0.016

21

0.007

17/1

0.019

14/1

0.013

14/2

0.016

131

0.005

128/1

0.004

147/3/2

0.001

147/4/2

0.002

147/5/2

0.004

147/1

0.003

145/3/1

0.005

145/3/3

0.005

362/3

0.003

362/4

0.002

362/1

0.013

139

0.009

141/2

0.014

116

0.946

63

योग निजी भूमि

खालवा

खण्डवा

उपयोग हेतु प्रस्तावित शासकीय भूमि का विवरण :-

ग्राम मोहन्या भाम,

0.004

293

प.ह.नं.- 15,

0.005

300

0.012

312

0.003

9

0.002

61

95

0.001

0.002

188

0.001

16

0.005

69

0.001

61

0.009

56

0.016

55

0.003

130 भाग 1 ]

4819

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 मई 2023

तहसील

जिला

ग्राम / पटवारी

हल्काकमांक

1

2

3

खण्डवा

खालवा

ग्राम - मोहन्या

भाम,

प.ह.नं.- 15,

योग शासकीय भूमि

कुल योग (निजी + शासकीय भूमि) खसरा कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

4

5

0.003

132

0.007

0.006

136

0.003

0.005

137

0.005

148

0.006

146

0.001

364

0.001

125

0.004

92

0.001

21

0.106

84

1.052 4820

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 मई 2023

[भाग 1

पत्र.क्र.क- वा-1 - भू- अर्जन- 2023- रा.प्र.क्र.-0047-3-59-2022-23

प्ररुपघ

[नियम- 6 देखिए ]

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम , 2012 (कमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक- 617/क / वा.-1 / भू-अर्जन/2023, हरसूद, दिनांक 16.02.2023 द्वारा , राज्य सरकार ने खालवा माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना की स्कीम क्रमांक 4 में जल परिवहन बेड़ाडाना, प.ह.नं.- 29 , हेतु बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईपलाइन में जल परिवहन हेतु ग्राम तहसील -खालवा , जिला खण्डवा में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 03.03.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

::अनुसूची::

तहसील

जिला

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

4

5

3

2

1

प्रस्तावित निजी भूमि का

खालवा

खण्डवा

ग्राम – बेड़ाडाना, प.ह.नं.- 29,

उपयोग हेतु विवरण :-

0.021

19

0.008

20/1

0.019

42

0.007

0.004

45 4821

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 मई 2023

भाग 1 ]

तहसील

जिला

खसरा

ग्राम / पटवारी

हल्काक्रमांक

क्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

1

2

4

3

5

46

0.004

खालवा

खण्डवा

ग्राम - बेड़ाडाना, प.ह.नं.- 29,

35

0.004

65

0.002

66

0.003

67

0.005

68

0.010

69

0.005

70

0.005

71

0.001

83

0.008

82

0.006

81

0.001

0.005

40

39

0.005

33

0.001

0.124

योग निजी भूमि

19

खण्डवा

खालवा

ग्राम - बेड़ाडाना, प.ह.नं.- 29,

उपयोग हेतु प्रस्तावित शासकीय भूमि का विवरण :-

47

0.001

73

0.001

योग शासकीय भूमि 02

0.002

21

0.126

कुल योग (निजी + शासकीय भूमि) 4822

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 मई 2023

[भाग 1

पत्र.क्र.क- वा- 1 - भू- अर्जन- 2023- रा.प्र.क्र.-0036- अ-59-2022-23

प्ररुप- "घ"

{नियम- 6 देखिए ]

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक 608/क/ वा.-1/ भू-अर्जन / 2022 , हरसूद, दिनांक 16.02.2023 द्वारा , राज्य सरकार ने खालवा माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना की स्कीम क्रमांक 02 में जल परिवहन हेतु बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईपलाइन में जल परिवहन हेतु ग्राम सिरपुर, प.ह.नं.- 14 , तहसील -खालवा, जिला खण्डवा में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 03.03.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/ अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

::अनुसूची::

तहसील

जिला

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

1

2

5

3

खण्डवा

खालवा

निजी भूमि का

4 उपयोग हेतु प्रस्तावित विवरण :-

3/1

0.005

ग्राम सिरपुर, प.ह.नं.- 14,

0.018

2/1

0.003

15/1

0.003

15/2

0.006 4823

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 मई 2023

भाग 11

तहसील

जिला

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

2

4

  1                       3                           5
खण्डवा     खालवा       ग्राम          15/3          0.009
                       सिरपुर,                      0.002
                                      229
                     प.ह.नं.- 14,                   0.016
                                                    0.002
                                      228
                                                    0.019
                                      227           0.001
                                      230           0.001
                                      225           0.003
                                      221           0.001
                                      192           0.006
                                      189           0.027
                                      191/1         0.014
                                      190/3         0.010
                                      223           0.036
                                      523/7         0.026
                                      520/1         0.021
                                      517           0.024
                                     518/1          0.021
                                     504/1          0.014
                                     504/2          0.006
                                      488           0.014
                                      403           0.006
                                      404           0.008
                                      407           0.017
                                      408           0.014
                                     411/1          0.011
                                     411/2          0.012
                                     411/3          0.006
                                      394           0.004
                                     392/5          0.016
                                     392/3          0.006
                                     392/6          0.005

योग निजी भूमि

34

0.413 4824

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 मई 2023

जिला

तहसील

[भाग 1

ग्राम / पटवारी

हल्काकमांक

1

2

खण्डवा

खालवा खसरा कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

3

4

5

उपयोग हेतु प्रस्तावित शासकीय भूमि का विवरण :-

1

0.001

ग्राम सिरपुर, प.ह.नं.- 14,

226

0.001

0.001

188

0.002

527

0.002

552

0.002

486

0.001

485

0.001

339

0.023

338

0.011

341

0.031

342

0.022

402

0.004

400

0.002

393

0.001

योग शासकीय भूमि 14

0.105

48

कुल योग (निजी + शासकीय भूमि)

0.518 4825

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 मई 2023

भाग 1 ]

पत्र.क्र.क- वा- 1 - भू- अर्जन- 2023- रा.प्र.क्र.-0038- अ- 59-2022-23

प्ररुप- "घ"

{ नियम- 6 देखिए }

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक- कमांक-614 / क/ वा.-1 / भू-अर्जन /2023 , हरसूद, दिनांक 16.02.2023 द्वारा , राज्य सरकार ने खालवा माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना की स्कीम कमांक- 03 में जल परिवहन हेतु बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईपलाइन में जल परिवहन हेतु ग्राम खालवा सरकार, प.ह.नं.- 20, तहसील -खालवा , जिला खण्डवा में भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 03.03.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/ अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1) द्वारा, पाईपलाईन , बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर , राज्य सरकार में निहित होगा ।

:: अनुसूची::

तहसील

जिला

ग्राम / पटवारी

हल्का कमांक

खसरा क्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

4

5

2

3

1

खण्डवा

खालवा

उपयोग हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का विवरण :-

0.007

379

ग्राम खालवा सरकार,

381

0.008

प.ह.नं.- 20,

384

0.012

0.023

383

0.021

391 4826

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 मई 2023

तहसील

जिला

[भाग 1

ग्राम / पटवारी

हल्का क्रमांक

2

1

3

खण्डवा

खालवा

ग्राम

खालवा

सरकार, खसरा कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

412

0.026

425

0.009

0.024

424

444

0.001

प.ह.नं.- 20

0.003

445

446

0.002

0.136

11

योग निजी भूमि

खण्डवा

खालवा

ग्राम खालवा

सरकार, उपयोग हेतु प्रस्तावित शासकीय भूमि का विवरण :-

380

0.001

442

0.001

प.ह.नं.- 20

468

0.004

03

0.006

योग शासकीय भूमि

14

0.142

कुल योग (निजी + शासकीय भूमि)

Λ 4827

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 मई 2023

भाग 1 ]

पत्र.क्र.क- वा- 1 - भू- अर्जन - 2023- रा.प्र.क्र. - 0012-अ- 59-2022-23

प्ररुप- "घ"

{नियम 6 देखिए }

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (कमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक-605 / क / वा.- 1 / भू-अर्जन / 2023 , हरसूद, दिनांक 16.02.2023 द्वारा , राज्य सरकार ने खालवा माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत पम्प हाऊस क्रमांक- 02 से पम्प हाऊस क्रमांक- 3 तक बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईपलाइन में जल परिवहन हेतु ग्राम पिपलटोला, प.ह.नं.- 06, तहसील - खालवा, जिला खण्डवा में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 03.03.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

::अनुसूची::

जिला

तहसील ग्राम / पटवारी हल्काक्रमांक

खसरा कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

1

2

3

खण्डवा

खालवा

4 5 उपयोग हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का विवरण :-

ग्राम -

पिपलटोला,

प.ह.नं.- 06

67/1

0.002

67/2

0.019

66/2

0.007

65

0.044

73/2

0.043 4828

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 मई 2023

तहसील

जिला

[भाग 1

खसरा क्रमांक

ग्राम / पटवारी

हल्काकमांक

3 1

2

खालवा

खण्डवा

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

4

5

0.012

73/4

0.007

75

0.020

ग्राम

पिपलटोला,

प.ह.नं.- 06

0.037

103

0.011

266

0.009

269

0.010

272

0.003

273

0.022

280/1

0.246

योग निजी भूमि

खालवा

खण्डवा

13

उपयोग हेतु प्रस्तावित शासकीय भूमि का विवरण :-

62

0.002

ग्राम -

पिपलटोला,

प.ह.नं.- 06

                                 72          0.001
                                 102         0.007
                                 101         0.023
                                             0.043
                                 173
                                             0.014
                                              0.001
                                 174
                                             0.018
                                             0.005
                                 264
                                              0.007
                                 179          0.007
                                 263          0.004
                                 268          0.009
                                 259          0.011
                                 274          0.001
                                 277          0.001
                                 279          0.022
                                 265          0.002
              योग शासकीय भूमि    15          0.178
कुल योग (निजी + शासकीय भूमि)     28          0.424

4829 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 मई 2023

पत्र.क्र. क- वा-1 - भू- अर्जन - 2023- रा.प्र.क्र.-0057- अ- 59-2022-23

प्ररुप "घ"

[नियम- 6 देखिए ]

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम , 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक-611 / क / वा.-1 /भू-अर्जन / 2023 , हरसूद, दिनांक 16.02.2023 द्वारा , राज्य सरकार ने खालवा माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना की स्कीम क्रमांक- 03 में जल परिवहन हेतु बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईपलाइन में जल परिवहन हेतु ग्राम सावलीखेड़ा, प.ह.नं.- 20 , तहसील -खालवा, जिला खण्डवा में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 03.03.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन , बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

::अनुसूची::

तहसील

जिला

खसरा क्रमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

4

5

2

3

1

खण्डवा

खालवा

उपयोग हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का विवरण :-

ग्राम-

सावलीखेड़ा,

प.ह.नं.- 20

0.008

160/2

0.008

0.003

160/1

0.001

0.005

161/1 4830

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 मई 2023

[भाग 1

तहसील

जिला

ग्राम / पटवारी

हल्का कमांक

खसरा कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

2

3

1

0.017

खण्डवा

खालवा

162/1

0.005

0.009

ग्राम-

सावलीखेड़ा,

प.ह.नं.- 20

162/2

0.006

  157          0.006
 156/1         0.001
 145/1         0.023
 145/2         0.017
 146           0.003
 131/1         0.005
 131/2         0.002
  130          0.011
  129          0.007
 114           0.019
 163/1         0.007
 163/2         0.006
 163/3         0.001
 204           0.006
 203           0.006
202/1/1        0.007
 202/3         0.009
 199/4         0.006
  187          0.005
  183          0.009
  181          0.007
 178/2         0.001
 414           0.002
422/1          0.002
 422/2         0.002
 422/3         0.002
 422/4         0.002
 422/5         0.002
 421/2         0.002
423/1          0.012
443/2          0.006
 442           0.010
 492/2         0.013
 491           0.003

4831

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 मई 2023

भाग 1 ]

तहसील

जिला

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी हल्का कमांक

3

2

1

खालवा

खण्डवा

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

0.005

478/3

ग्राम- सावलीखेड़ा, प.ह.नं.- 20

0.003

0.006

482

0.007

481

0.003

286/2

0.004

358/4

0.003

358/3

0.006

358/2

0.009

358/1

0.004

377

0.334

48

योग निजी भूमि

खण्डवा

खालवा

उपयोग हेतु प्रस्तावित शासकीय भूमि का

विवरण:-

ग्राम- सावलीखेड़ा, प.ह.नं.- 20

0.001

159

0.001

158

0.001

153

0.001

126

0.001

0.002

111

0.001

164

0.001

169

0.001

0.001

306/1

405

0.001

0.026

420

0.001

423/2

0.001

476

0.001

484

529

0.001

0.001

368

0.001

357

0.016

372

371

0.001

0.001

375

0.005

385

0.001

382

0.068

21

योग शासकीय भूमि

69

कुल योग (निजी + शासकीय भूमि)

0.407 4832

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 मई 2023

[भाग 1

पत्र.क्र.क - वा- 1 - भू- अर्जन- 2023- रा.प्र.क्र.-0048-अ- 59-2022-23

प्ररुप- "घ"

{नियम- 6 देखिए }

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (कमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक-4733/ क /वा.-1/भू-अर्जन/ 2022, हरसूद, दिनांक 22.11.2022 द्वारा, राज्य सरकार ने खालवा माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के पम्प हाऊस क्रमांक 02 से पम्प हाऊस कमांक- 03 तक एवं परियोजना की स्कीम क्रमांक 02 में जल परिवहन हेतु बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईपलाइन में जल परिवहन हेतु ग्राम -नीमखेड़ा रै. , प.ह.न.-03 , तहसील - खालवा, जिला - खण्डवा में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा कीहै ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 25.11.2022 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा, पाईपलाईन , बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

:: अनुसूची::

तहसील

जिला

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

3

2

1

खालवा

खण्डवा

उपयोग हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का विवरण:-

ग्राम -नीमखेड़ा रै. , प.ह.न. -03 ,

0.037

84/1

0.011

125/1

0.021

73/1

0.014

71/3

0.003 4833

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 मई 2023

भाग 1 ]

तहसील

जिला

ग्राम / पटवारी

हल्का कमांक

खसरा कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

1

2

4

5

खण्डवा

खालवा

71/6

0.008

3 ग्राम -नीमखेड़ा रै. , प.ह.न.-03,

0.002

71/4

0.002

71/5

383

0.022

373/1

0.011

373/2

0.006

372/1

0.018

356/2

0.008

356/1

0.021

0.008

361

360

0.022

0.013

362

0.005

321/2

0.004

320

0.007

323

0.020

365

0.019

317/1/1

0.003

314/2

0.015

311

0.005

312/2

0.002

योग निजी भूमि

24

0.307 4834

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 मई 2023

जिला

तहसील

[भाग 1

ग्राम / पटवारी हल्का कमांक

1

2

3

खण्डवा

खालवा

खसरा कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

4

5

ग्राम -नीमखेड़ा रै. , प.ह.न.- 03 ,

उपयोग हेतु प्रस्तावित शासकीय भूमि का विवरण :-

82

0.002

0.002

84/2

0.001

124

0.009

122

0.001

114

0.016

111

75

0.005

368

0.001

0.001

353

322

0.001

318

0.001

योग शासकीय भूमि

11

0.040

0.347 35

कुल योग (निजी + शासकीय भूमि) भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 मई 2023

4835

पत्र.क्र.क- वा- 1 - भू- अर्जन- 2023- रा.प्र.क्र.- 0021 - अ- 59-2022-23

प्ररुप- "घ"

{नियम- 6 देखिए }

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक- क्रमांक-599 /क / वा.-1 /भू-अर्जन / 2023, हरसूद, दिनांक 16.02.2023 द्वारा , राज्य सरकार ने खालवा माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना की स्कीम कमांक- 03 व 04 में जल परिवहन हेतु बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईपलाइन में जल परिवहन हेतु ग्राम- नामापुर, प.ह.नं.- 28, तहसील -खालवा , जिला खण्डवा में भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 03.03.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन , बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

::अनुसूची::

जिला

तहसील ग्राम / पटवारी हल्का कमांक

खसरा कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

3

1

2

4

5

खण्डवा

खालवा

उपयोग हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का विवरण :-

126

0.008

ग्राम नामापुर, प.ह.नं.- 28,

134

0.004

133

0.007

132

0.013

131/1

0.010 4836

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 मई 2023

[भाग 1

जिला

तहसील ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक

खसरा कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

1

2

3

4

5

खण्डवा

ग्राम

131/2

खालवा

0.003

140/1

0.016

142

0.008

नामापुर, प.ह.नं.- 28,

143

0.002

144

0.007

0.008

145

0.002

0.003

180

0.008

0.004

182/1

0.001

0.010

175

0.004

224

0.004

225

0.002

0.008

181/2

226

0.007

233

0.001

234

0.009

313

0.008

314

0.007

350

0.005

353

0.005

354/2

0.001

183/1

0.007

183/3

0.002

183/2

0.001

182/2

0.008

181/1

0.002

0.010

159/1

168

0.009

167

0.001

247

0.007

10

0.007

11

0.013 4837

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 मई 2023

भाग 1 ]

जिला

तहसील ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक 1

2

3

खालवा

खण्डवा

खसरा कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर मे) 4

5

12

0.012

13

0.013

27

0.008

ग्राम नामापुर, प.ह.नं.- 28,

26

0.007

0.021

21

0.021

22

20

0.001

योग निजी भूमि

खण्डवा

खालवा

0.325

43

उपयोग हेतु प्रस्तावित शासकीय भूमि का विवरण :-

0.001

129

ग्राम - नामापुर, प.ह.नं.- 28,

0.001

184

0.001

169

0.001

231

0.001

312

0.001

349

0.001

0.001

148

166

0.001

17

0.001

योग शासकीय भूमि 09

0.010

52

0.335

कुल योग (निजी + शासकीय भूमि) 4838

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 मई 2023

भाग 1

पत्र क्र. क- वा- 1 - भू- अर्जन- 2023-2015- रा.प्र.क्र. - 0035- अ- 59-2022-23

प्ररुप "घ"

{नियम- 6 देखिए

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम , 2012 (कमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक-4748 /क /वा.-1 /भू-अर्जन/2022, हरसूद, दिनांक 22.11.2022 द्वारा , राज्य सरकार ने खालवा माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के पम्प हाऊस क्रमांक- 02 से पम्प हाऊस क्रमांक- 03 तक एवं परियोजना की स्कीम क्रमांक- 02 में जल परिवहन हेतु बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईपलाइन में जल परिवहन हेतु ग्राम - रतनपुर अन्धारिया , प.ह.न.- 11 , तहसील -खालवा, जिला खण्डवा में भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 25.11.2022 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

::अनुसूची :

तहसील

जिला

ग्राम / पटवारी

हल्का कमांक

खसरा कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) 1

2

3

4

5

खण्डवा

खालवा

उपयोग हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का विवरण:-

ग्राम - रतनपुर

अन्धारिया,

प.ह.न.- 11

301/1

0.015

299/3

0.004

299/2

0.004

0.004

299/1

188

0.011 4839

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 मई 2023

भाग 1 ]

जिला

तहसील ग्राम / पटवारी हल्काक्रमांक

खसरा कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) 2

3

1

4

5

0.005 खण्डवा

खालवा

189/1

0.005

ग्राम - रतनपुर

अन्धारिया,

प.ह.न.-11

0.013

192/1

192/2

0.011

191/3

0.007

194/1

0.001

196/1

0.011

286

0.003

285/1

0.007

0.002

308/1

320/3/1

0.003

320/3/2

0.006

0.007

320/2

322/2

0.001

0.015

322/3

322/4

0.005

323/4

0.004

0.006

323/1

323/2

0.003

329/2

0.005

0.017

378/1

0.010

378/2

0.004

369/1

369/3

0.002

368/2

0.011

368/1

0.010

0.003

367/1

367/3

0.001

355

0.011

357/1

0.005

0.001

357/2

0.007

357/3

0.003

0.007

358/2

0.004

350/1

0.254

योग निजी भूमि

38 4840

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 मई 2023

तहसील

जिला

[भाग 1

ग्राम / पटवारी

हल्का क्रमांक

2

1

3

खण्डवा

खालवा

खसरा कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) 4

5

उपयोग हेतु प्रस्तावित शासकीय भूमि का विवरण :-

ग्राम - रतनपुर

अन्धारिया,

प.ह.न.- 11

300

0.001

0.001 193

198

0.001

197

0.001

195

0.001

293

0.001

0.001 311

334

0.001

366

0.001

354

0.001

363

0.001

351

0.001

12

योग शासकीय भूमि

0.012

0.266 50

कुल योग (निजी + शासकीय भूमि) 4841 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 मई 2023

पत्र क्र. क- वा- 1 - भू-अर्जन- 2023-2012- रा.प्र.क्र.- 0017-3-59-2022-23

प्ररुप- "घ"

{ नियम- 6 देखिए }

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक- 4736/क / वा.-1 / भू-अर्जन / 2022 , हरसूद , दिनांक 22.11.2022 द्वारा , राज्य सरकार ने खालवा खालवा माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना की स्कीम कमांक- 4 में जल परिवहन हेतु बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईपलाइन में जल परिवहन हेतु ग्राम - जामन्या खुर्द , प.ह.नं.- 27 , तहसील -खालवा, जिला खण्डवा में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 25.11.2022 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा- 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर , राज्य सरकार में निहित होगा ।

:: अनुसूची::

जिला

तहसील ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक

खसरा क्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

4

2

3

1

5

खण्डवा

खालवा

उपयोग हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का विवरण :-

114/2

0.008

ग्राम

जामन्याखुर्द,

प.ह.नं.- 27

0.003

115/1

0.005

114/1

0.005

116/2/2

118/1

0.010 4842

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 मई 2023

भाग 1

तहसील

जिला

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्काकमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

2

3

4

1

5

0.003

118/2

खण्डवा

खालवा

0.004

118/3

0.011

135

ग्राम

जामन्या खुर्द,

प.ह.नं.- 27

0.007

134/1

0.002

134/2

0.011

0.015

127/1/1

128/1

0.004

0.009

128/3/1

0.006

128/3/2

0.002

128/4

0.011

129/1

0.002

129/2

0.002

92

0.007

95/1

0.006

95/2

0.005

95/3

0.012

97/3

योग निजी भूमि

22

0.150

खालवा

खण्डवा

उपयोग हेतु प्रस्तावित शासकीय भूमि का विवरण :-

109

0.001

ग्राम

जामन्या खुर्द,

प.ह.नं.- 27

                                 113          0.005
                                 117          0.008
                                 125         0.001
                                 96           0.001
              योग शासकीय भूमि    05          0.016
कुल योग (निजी + शासकीय भूमि)     27          0.166
                                          A

4843

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 मई 2023

भाग 1 ]

पत्र क्र. क- वा- 1 - भू- अर्जन- 2023-2008- रा.प्र.क्र.- 0061 - अ-59-2022-

प्ररुप- "घ"

{नियम- 6 देखिए }

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम , 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक- 4754 / क / वा.-1 /भू-अर्जन / 2022 , हरसूद, दिनांक 22.11.2022 द्वारा , राज्य सरकार ने खालवा माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत पम्प हाऊस कमांक- 2 से पम्प हाऊस क्रमांक- 3 तक एवं परियोजना की स्कीम कमांक- 02 व 04 में सिंचाई के लिए जल परिवहन हेतु बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईपलाइन में जल परिवहन हेतु ग्राम -खारकलां, प.ह.न.-24 , तहसील - खालवा, जिला खण्डवा में भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 25.11.2022 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव , उक्त अधिनियम की धारा- 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

:: अनुसूची ::

तहसील

जिला

ग्राम / पटवारी

हल्का कमांक

खसरा क्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) 2

4

5 1

3

ग्राम

खण्डवा

खालवा

उपयोग हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का विवरण :-

-खारकलां,

726

0.008

प.ह.न.-24

725/5

0.001

347

0.010

0.007

375 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 मई 2023

[भाग 1 4844

जिला

तहसील

खसरा क्रमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

4

5

2

3

1

0.001

खण्डवा

खालवा

0.006

377/2/1

ग्राम

-खारकलां,

प.ह.न.-24

0.004

0.005

378

0.006

0.006

380

0.003

 388/2         0.020
 395           0.012
 394           0.017
 393           0.001
 403/1         0.005
403/3          0.007
 403/2         0.004
403/4          0.003
 405/2         0.006
 405/1         0.010
 290/3         0.009
408/1          0.006
377/2/2        0.003
 379           0.003
 382           0.009
 361           0.002
439/3          0.006
 440           0.011
 448           0.001
447/4          0.006
447/1          0.005

योग निजी भूमि

28

0.203 4845

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 मई 2023

भाग 1]

जिला

तहसील

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का क्रमांक

3

2

1

खण्डवा

खालवा

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) 4

5

उपयोग हेतु प्रस्तावित शासकीय भूमि का विवरण :-

ग्राम -खारकलां,

727

0.001

प.ह.न.-24

350

0.001

349

0.001

369

0.001

370

0.006

367

0.001

383

0.001

326

0.001

0.001 404

289

0.001

383

0.001

योग शासकीय भूमि

11

0.016

39

0.219 कुल योग (निजी + शासकीय भूमि)

दलीप कुमार , अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), एवं भू- अर्जन अधिकारी.

4846

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 मई 2023

[भाग 1

कार्यालय , अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , राजगढ़ , जिला राजगढ़ (ब्यावरा) , मध्यप्रदेश

प्र.क.ए.

राजगढ़ , दिनांक 17 मई 2023

प्रारूप-ख

नियम 5 कानियम ( 2 ) देखिये

क्रमांक 5 सन 2013 अतएव राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है की मोहनपुरा वृहद सिचाई परियोजना बार्थी तट नहर के परिवहन हेतु ग्राम- खीमाखेड़ी ,चोण्डापुरा लिम्बोदा, पाडल्याखेडी, कलपोनी, बखेड, चौसला. तहसील खुजनेर जिला राजगढ़ ( 11 ) से सबंधित ग्रामों की सूची संलग्न हैं । तहसील पचोर से सारंगपुर एव खिलचीपुर एव राजगढ़ जिल्हा राजगढ़ तक मध्यप्रदेश राज्य में जैन इरीगेशन सिस्टम लटीडी कंपनी द्वारा भूमिगत पाईप लाईन , केबल एवं डक्ट बिछाई जाये।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमे भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है , जो अधिसूचना से सलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव मध्य प्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोगकर्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 ( क्रमांक 5 सन 2013) कि धारा 3 कि उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमे उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय कि घोषणा करती है 1

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबदध है । उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम लीधारा 3 कि उपधारा ( 1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के निचे पाइप लाइन; केवल एव डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम अन्विभागीय एवं भू- अर्जनअधिकारी राजस्व राजगढ़ (तहसील-खुजनेर) जिल्हा राजगढ़ मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा

अनुसूची

ग्राम -खीमाखेड़ी

तहसील-खुजनेर

खसरा

ग्राम का नाम

भूमि स्वामी /अधिभोग का नाम

क्रमांक

कुल क्षेत्रफल

अनु क्रमांक

उपयोगकर्ता के अधिकार के लिए अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)

0.742

1

0.011

खीमाखेड़ी

10/2

घनश्याम पिता रामचरण जाति अहीर

0.818

2

9/1

0.028

खीमाखेड़ी

सत्यनारयण पिता घीसालाल जाति ब्राम्हण

3

158

0.006

0.025

खीमाखेड़ी

भवरलाल बापूलाल अनारबाई पिता भेरु जाति चमार

3

1.585

0.045

कुल योग भाग 1 ]

4847

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 मई 2023

ग्राम-चोण्डापुरा

तहसील-खुजनेर

रामचरण पिता प्रभुलाल जाति बलाई

तेजकरण पिता प्रभुलाल जाति बलाई

संतोष पिता प्रभुलाल

242

1

जाति बलाई ममताबाई बेवागोपाल जाति बलाई देवेंद्र पिता गोपाल जाति बलाई निशा पुत्री गोपाल जाति बलाई सुमन पुत्री गोपाल जाति बलाई

2

233/1

1.783

0.006

चोण्डापुरा

0.265

0.014

ब्रदीलाल पिता पूनमचंद जाति अहीर

3

149/1

घनश्याम पिता रामचरण यादव जाति अहीर

4

149/2/1

हीरालाल पिता भवरलाल जाति अहीर

5

154/1

चोण्डापुरा

0.493

0.009

चोण्डापुरा

0.021

0.330

चोण्डापुरा

0.747

0.0009

चोण्डापुरा

छितलाल लालजी पिता अमरा जाति चमार

6 148/2/1

अमरसिंह पिता रामसिंह जाति राजपूत

7

148/2/2

0.563

0.017

चोण्डापुरा

0.253

0.018

जगदीश पिता अमरसिंह जाति अहीर

7

कुल योग

ग्राम -लिम्बोदा

1

822/1

चोण्डापुरा

0.086

4.434

तहसील-खुजनेर

लिम्बोदा 0.529

0.011

सिध्दनाथ पिता देवीलाल मु द्रौ पति बाई बेवा देवीलाल

2

822/2

मांगीलाल पिता देवीलाल जाति चमार

3

821/2/2

लिम्बोदा

2.00

0.011

लिम्बोदा

0.023

1.139

सत्यनारायण, संतोष , लक्ष्मीनारायण पिता घीसालाल जाति ब्राम्हण

4

819

लिम्बोदा

0.003

0.443

सिध्दनाथ पिता देवीलाल मु द्रौ पति बाई बेवा देवीलाल

4

कुल योग

0.048

4.11 4848

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 मई 2023

ग्राम पाडल्याखेडी
   1      965/1

भाग 1

                                               तहसील -खुजनेर
                 दोलजी पिता रामलाल जाति सौंधिया
                  पारवतीबाई पिता रामलाल जाति
                                                पाडल्याखेडी  1.164         0.025
                            सौधिंया
   2    960/1/1  महेंद्र पिता बापूलाल जाति सोंदिया पाडल्याखेडी 1.553      0.019
  3     960/1/2  बिराम सिंह पिता बापूलाल जाति   पाडल्याखेडी  1.554        0.018
                            सोंदिया
  4      960/2    प्रेमसिह पिता किशनलाल जाति
                                                पाडल्याखेडी  3.107        0.019
                            सोंदिया
  5             बालुसिंह पिता बिहारीलाल जाति
         960/3      सह                         पाडल्याखेडी   3.107        0.019
                सौंधिया
  6             नारायणसिह पिता धुलजी जाति      पाडल्याखेडी   0.506        0.024
        929/1/1 सौंधिया
  7             शिव नारायण पिता धुलजी जाति     पाडल्याखेडी   0.759        0.025
       929/1/2  सौंधिया
  8             सनतोषबाई पति नारायणसिह जाति    पाडल्याखेडी
        929/2/1  सौंधिया                                     1.044        0.025
                शिव नारायण पिता मांगीलाल
 9       927/2 शैतान बाई बेवा मांगीलाल जाति   पाडल्याखेडी   0.338         0.015
               सौंधिया
               लखन पिता भगवान सिंह, राजेश
 10     927/3  पिता भगवानसिंह बलराम पिता      पाडल्याखेडी   0.448         0.015
               भगवानसिंह जाति सौंधिया
               जगन्नाथ पिता बदनजी जाति
11                                            पाडल्याखेडी   0.146         0.015
       927/5/1 सौंधिया
                रामचंद्र पिता रुघनाथ जाति
12                                            पाडल्याखेडी   0.200        0.006
        923/1  सौंधिया
13       924   मांगीलाल पिता माधु जाति सौंधिया पाडल्याखेडी  0.632        0.020
14              कुमेर सिंह पिता बदनजी जाती
                                              पाडल्याखेडी   0.115        0.010
       923/6/3 साँधिया

4849

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 मई 2023

भाग 1 ]

               कनीराम पिता गोपीलाल जाति      पाडल्याखेडी   0.526        0.009
15
       916/2 बलाई
               बंशीलाल पिता गोपीलाल जाति                   0.526        0.009
16     916/3                                 पाडल्याखेडी
               बलाई
17      916/4  गुलाब बाई बेवा मांगीलाल जाति  पाडल्याखेडी   0.526        0.009
               बलाई
18      916/6  पुरालाल पिता छितालाल जाति     पाडल्याखेडी  0.527         0.010
               चमार
19                                                        0.435         0.002

रामप्रसाद पिता प्रभुलाल जाति नाई पाडल्याखेडी

912/1

         873   कैन्हयालाल पिता भीमा जाति दांगी पाडल्याखेडी  0.772        0.023
 20
               राधेश्याम पिता अमरसिंह जाति                  0.299        0.013
 21                                           पाडल्याखेडी
       867/1/2 सौंधिया
 22     867/2  रामचद्र पिता पुरालाल जाति सौंधिया पाडल्याखेडी 1.068       0.014
23              लक्ष्मीनारायण पिता कालूसिंह   पाडल्याखेडी   0.758        0.020
        854/3  जाति सौंधिया
               ललताबाई पति गोपालसिंह जाति     पाडल्याखेडी   0.693        0.022
24
        855/2  सौंधिया
25             भगवानसिंह पिता बिहारीलाल जाति  पाडल्याखेडी   0.694        0.022
        855/4  साँधिया
26             कमलसिंह ,दरियाव सिंह पिता      पाडल्याखेडी   0.170        0.022
        855/6  इंदरसिंह जाति सौंधिया
27      850/1  बिरमसीह पिता धुलजी जाति        पाडल्याखेडी   0.227        0.026
               सौंधिया
               मांगीलाल पिता फत्ताजी जाति                   0.253        0.018
28                                            पाडल्याखेडी
       849/2/1 सौंधिया
29     848/3/1 सिद्धलाल पिता प्रभुलाल जाति नाइ पाडल्याखेडी  0.253        0.035
30      617/1   भवरलाल पिता धुलजी बापूलाल     पाडल्याखेडी   0.329        0.034
               पिता धुलजी जाति नाई
31             मानसिंह पिता जगनाथ जाति        पाडल्याखेडी   1.895        0.028
        838/1  सौंधिया
               नारायणसिह पिता जगनाथ जाति      पाडल्याखेडी   1.886        0.026
32      838/2
                सौंधिया
               केदार बाई पति रामनारायण जाति   पाडल्याखेडी   0.632        0.041
33
        835/1  सोधिया
               हरिसिह पिता अमरसिंह जाति       पाडल्याखेडी   0.759        0.033
34      835/2  सौंधिया
35             भगवानसिंह पिता बंदनजी जाति     पाडल्याखेडी   0.283        0.014
        834/2  सौंधिया

4850

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 मई 2023

36

834/3

कुमेर सिंह पिता बंदनजी जाति सोधिया

37

828/1

[भाग 1

0.282

पाडल्याखेडी

0.015

0.021

0.790

पाडल्याखेड़ी

शिवनारायण पिता मांगीलाल शैतान बेवा मांगीलाल जाति सोंधिया

38

828/2

रामचद्र पिता रुघनाथ जाति सोधिया

39

828/1

0.791

पाडल्याखेडी

0.021

0.006

0.790

पाडल्याखेडी

शिवनारायण पिता मांगीलाल शैतान बेवा मांगीलाल जाति साँधिया

40

श्रीलाल पिता भवरलाल जाति सौंधिया

753/2

754

41

धुलजी पिता भेरूसिंह पानबाई विधवा भेरूसिंह

42 809/1/2

इशाक पिता खुदा बख्स जाति पिंजरी

43

0.714

0.030

पाडल्याखेडी

1.303

0.027

पाडल्याखेडी

0.022

0.382

पाडल्याखेडी

0.022

0.382

पाडल्याखेडी

पिंजरी अजीज खा पिता खुदा बख्स जाति

809/2/3

44

811

0.531

0.007

पाडल्याखेडी

बापूलाल पिता रोड़ा घिसी बाई भूलीबाई उर्फ़ डाला बाई पिता रोड़ा जाति दांगी

861

45

0.008

0.544

पाडल्याखेडी

मांगीलाल पिता माधु गजरीबाई बेवा माधु जाति सौंधिया

46

715/6/2

0.008

0.0100

पाडल्याखेड़ी

भगवानसिंह पिता बंदनजी जाति सोधिया

47

715/3

0.008

0.014

कालूसिंह पिता पुरजी जाति सौंधिया

48

841

ओमप्रकाश सत्यनारायण पिता अमरसिह दुर्गाबाई शकुंतलाबाई हेमलताबाई होकमबाई पिता अमरसिह गीताबाई बेवा अमरसिंह जातिनाई

49

840/1/1 जाति नाई भवरलाल , बापूलाल पिता धुलजी

50

840/2

पाडल्याखेडी

पाडल्याखेडी

0,010

0.392

0.234

0.006

पाडल्याखेडी

0.487

0.006

पाडल्याखेडी

गोपाल अशोक जगदीश राहुल पिता रामबाबू जाति नाई

51

838/2

नारायण सिंह पिता जगन्नाथ जाति सौंधिया

1.886

0.0009

पाडल्याखेडी भाग 1 ]

4851

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 मई 2023

  52      621    भवरलाल , बापूलाल पिता धुलजी   पाडल्याखेडी   0.696         0.007
                जाति नाई
                लालजी राम पिता छितलाल जाति
  53     625/2                                 पाडल्याखेडी   0.835         0.017
                सौंधिया
  54            दरियावसिंह पिता भवरलाल जाति
                                               पाडल्याखेड़ी  0.557         0.004
        626/1/1 सोंधिया
  55            शिवसिंह पिता भवरलाल   जाति
                                               पाडल्याखेडी   0.292         0.004
        626/2/2 सौंधिया
  56            हेमराज पिता दरियावसिंह जाति
                                               पाडल्याखेडी   0.696         0.008
         628/2  सौंधिया
  57      600   मांगीलाल पिता माधु जाति सौंधिया पाडल्याखेडी  1.859        0.004
 58      642/2  बालूसिंह पिता मांगीलाल सौंधिया पाडल्याखेडी   0.076        0.008
 59             रामचरण पिता बापूलाल जाति
                                               पाडल्याखेडी   0.033        0.003
        645/1/2 सौंधिया
                 नरायन सिंह पिता जगन्नाथ जाति
 60     645/3                                  पाडल्याखेडी   0.082        0.002
                 सौंधिया
                कमल सिंह पिता भेरू सिंह जाति
 61                                            पाडल्याखेडी  0.063         0.008
        649/1   सौंधिया
 62     538/1 देवसिंह पिता रघुनाथ जाति  सौंधिया पाडल्याखेडी 0.080         0.003
 63     538/2   चेनसिह पिता रघुनाथ जाति सौंधिया पाडल्याखेडी 0.046         0.002
 64     531/1   बिरमसिंह पिता भेरूसिंह जाति                 0.126
                                               पाडल्याखेडी                0.004
               सौंधिया
 65     531/2  हीरालाल पिता देवजी जाति सौंधिया पाडल्याखेडी  0.127         0.003
 66      527   हरिसिह पिता बापूलाल जाति        पाडल्याखेडी  0.101         0.001
               सौंधिया
               जगन्नाथ पिता कनीराम जाति
67                                             पाडल्याखेडी  0,100         0.005
       528/2/2 सौंधिया
68     528/3/2 लक्ष्मीनारायण पिता बापूलाल जाति पाडल्याखेडी  0.139         0.005
               सौंधिया
               कवरलाल पिता रामलाल जाति
69                                            पाडल्याखेडी   0.102         0.002
        521/1  सौंधिया
70             करणसिंह पिता रामलाल जाति
                                              पाडल्याखेडी   0.101        0.001
        521/2  सोध्या
71             दरियावसिंह पिता रामलाल जाति
       521/3                                  पाडल्याखेडी   0.101        0.001
               सौंधिया
72      555/1  देवसिंह पिता रघुनाथ जाति सौंधिया पाडल्याखेडी 0.193        0.006

4852

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 मई 2023

73

[भाग 1

         555/2  चेनसिह पिता रघुनाथ जाति सौंधिया पाडल्याखेडी   0.076         0.006
                 शिवनारायण पिता मांगीलाल जाति
  74                                            पाडल्याखेडी   0.180         0.004
        297/1/1 सोंधिया
                बिहारीलाल पिता रामलाल जाति
 75      297/2                                  पाडल्याखेडी   0.361         0.004
                सौंध्या
 76             बनेसिंह दत्तक किशनलाल जाति                    0.890         0.002
         302/2                                  पाडल्याखेड़ी
                सौंधिया
 77             गीताबाई पिता हिंदूसिंघ जाति     पाडल्याखेडी   0.153         0.001
        302/3/2 सौंधिया
 78             बिरमसीह पिता बापूलाल जाति       पाडल्याखेडी   0.695         0.013
         301/1  सौंधिया
 79             सेवा भूमि रामचरण पिता रामसिंह   पाडल्याखेडी   1.519        0.010
        346/1/1 जाति  सौंधिया
 80             सज्जनसिंह पिता दोलाजी जाति      पाडल्याखेडी   0.140         0.005
       126/2/2/1 सौंधिया
 81    126/2/2/3 प्रतपासिंह पिता दोलाजी लीलाबाई पाडल्याखेडी   0.140        0.005
                विधवा दोलाजी जाति सौंधिया
 82             रायसिंह पिता भवरलाल जाति        पाडल्याखेडी   0.316        0.009
       124/1/3
                सौंधिया
                रायसिंह पिता भवरलाल जाति                      0.295        0.007
 83             सौंधिया                         पाडल्याखेडी
        122/2
84              हरिसिह पिता भवरलाल जाति                       0.295
               सौंधिया                          पाडल्याखेडी                0.008
        122/3
                सुशिल सुनील अनिल पिता
85    79/2/1/1  ओमप्रकश रामकांता बेवा ओमप्रकश   पाडल्याखेडी  0.559         0.004
               जाति ब्राम्हण
      79/2/1/3/ भागवत शरण व्यास पिता
86                                             पाडल्याखेडी   0.279         0.005
          1     लक्ष्मीनारायण व्यास जाति ब्राम्हण
      79/2/1/3/ श्रीमती रामकांता पति ओमप्रकाश
87                                             पाडल्याखेड़ी  0.279         0.005
          2    व्यास जाति ब्राम्हण
                मंगल प्रकाश पिता रवि प्रकाश जाति
88    79/2/2/1                                  पाडल्याखेडी  1.038         0.004
                 ब्राम्हण
89             रवि प्रकाश पिता पुरुषोत्तम लाल  पाडल्याखेडी   0.638         0.005
      79/2/2/2 जाति   ब्राम्हण

4853

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 मई 2023

भाग 1]

90 80/1

हरिनारायण पिता लक्ष्मीनारायण जाति सौंधिया

91

81/2/2

पाडल्याखेडी 0.881

0.010

1.000

पाडल्याखेडी

0.020

रामलाल पिता लक्ष्मीनारायण जाति सोधिया

92

75/2

दिलीपसिंह पिता भेरुसिंह जाति सौंधिया

76

93

दिलीपसिंह पिता भेरूसिंह जाति सौंधिया

93

कुल योग

ग्राम -कलपोनी

1

जगन्नाथ पिता बदनसिंह जाति सौंधिया

751/3/2

2

716/1/2

शांतिबाई पति इंदरसिंह जाति सौंधिया

3

750/2

0.190

पाडल्याखेडी

0.001

पाडल्याखेडी

0.011

1.328

8.531

1.140

तहसील -खुजनेर

कलपोनी 0.152

0.024

कलपोनी

0.024

0.329

कलपोनी

3.099

0.033

प्रेम नारायण पिता बापूलाल जाति सौंधिया

4

रामचरण पिता बनेसिंह जाति सोधिया

708/2/1/1

5

महेन्द्रसिह पिता बनेसिंह जाति सौंधिया

708/2/1/2

6

708/2/3

कलपोनी 0.053

0.010

कलपोनी 0.053

0.010

कलपोनी

0.010

0.574

होमक बाई पति प्रेम नारायण जाति सौंधिया

7

699

ऊकार सिंह पिता करणसिंह जाति सौंधिया

8

697/2

कलपोनी 0.190

0.011

कलपोनी

0.114

0.014

ऊकार सिंह पिता करणसिंह शिवसिंह पिता जगन्नाथ प्रेम नारायण पिता बापूलाल हम रलाल पिता बापूलाल जाति सौंधिया

9

अनारजी पिता रोडजी जाति सौंधिया

695/1/2

10 695/2

कलपोनी

0.007

0.155

प्यारजी पिता रोडजी जाति सौंधिया

11

695/3/2

कलपोनी 0.259

0.007

0.193

0.007

नरभेसिंह पिता रोडजी जाति सौंधिया

12

695/4

कलपोनी

0.007

0.360

प्रेमसिह पिता रोडजी जाति सोंधिया कलपोनी 4854

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 मई 2023

13

454/1/2/2

कृष्ण बाई पतिं तावरसिंह जाति सोधिया

14

454/1/3

प्रेमनारायण पिता देवीलाल जाति सौंधिया

15

नाथूलाल पिता घीसालाल जाति साँधिया

454/2/2

16

[भाग 1

कलपोनी

0.011

0.251

कलपोनी

0.011

0.501

कलपोनी 0.253

0.011

0.280

0.007

मांगीलाल पिता माधु जाति सौंधिया

443/1/1

17

कलपोनी

0.175

0.021

मांगीलाल पिता माधु जाति सौंधिया

441/1/1

18

462

उकारसिंह पिता करणसिंह जाति सौंधिया

19

कलपोनी

कलपोनी 0.240

0.009

0.280

0.002

मांगीलाल पिता माधु जाति सौंधिया

443/1/1

20

कलपोनी

0.089

0.003

कलपोनी

धुलजी पिता बापूलाल जाति सौंधिया

443/2

21

428

नारायणसिह दरयाव सिंह पिता बापूलाल जाति सौंधिया

22

321

कवरलाल पिता घीसालाल जाति सौंधिया

23 323/1/1

दिनेश सिंह फूलसिंह पिता मदनसिह देव बाई बेवा मदनसिह जाति सौंधिया

24

325/1

देवकलाबाई पति रामकृष्ण जाति सौंधिया

25 328/2/1

रामप्रसाद पिता प्रभुलाल जाति चमार

26

329

भवरलाल पिता रुघनाथ जाति सौंधिया

27

333/1

मानसिंह पिता भवरलाल जाति सोधिया

28

335/1

संगीताबाई पिता श्रीलाल जाति सौंधिया

29

335/2

बिराम सिंह पिता उकारलाल जाति सौंधिया

30

रामचरण पिता विजयसिह जाति सौंधिया

335/3/2

कलपोनी 0.848

0.019

कलपोनी

1.808

0.013

कलपोनी

1.226

0.029

कलपोनी

0.046

1.630

कलपोनी

0.328

0.003

कलपोनी 1.025

0.034

कलपोनी

0.018

0.937

कलपोनी 0.612

0.012

कलपोनी

1.223

0.012

कलपोनी

0.047

0.011 भाग 1 ]

4855

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 मई 2023

31

257/1

रामचरण पिता हिन्दुसिह जाति सौंधिया

32

257/2

कमलबाई पति गोवर्धनलाल जाति दांगी

33

257/1 सौंधिया रामचरण पिता हिन्दुसिह जाति

34 255/1/1

दरियाव सिंह पिता विजय सिंह जाति सौंधिया

35

255/2/1

कलपोनी 1.096

0.012

कलपोनी 0.548

0.013

कलपोनी

0.011

1.096

कलपोनी

0.005

0.242

कलपोनी 0.443

0.006

मानसिंह नारायणसिह आ भवरलाल जाती जाति सौंधिया

36

कलपोनी

0.006

1.012

सर्जनसिंह पिता नारायणसिह जाति सौंधिया

255/2/2

253

37

भवरलाल पिता रुघनाथ जाति सौंधिया

38

245

कवरलाल पिता घीसालाल जाति सौंधिया

39

246/1

दरियाव सिंह पिता विजय सिंह जाति सौंधिया

40

246/2/2

कलपोनी 0.493

0.009

कलपोनी

0.015

0.961

कलपोनी

0.417

0.006

कलपोनी

0.006

0.127

सुल्तानसिंह पिता विजय सिंह जाति सौंधिया

41

232/2

कलपोनी 0.662

0.007

आ नोख सिंह पिता हीरालाल जाति सौंधिया

42

232/3/1 सोधिया सूरजबाई पति दरियावसिंह जाती

43

232/3/2

फूलसिंह पिता हिरालाल जाति सोधिया

44

233/1/2

कलपोनी

0.007

0.114

कलपोनी 0.383

0.007

कलपोनी 0.253

0.005

आ नोख सिंह पिता हीरालाल जाति सौंधिया

45

233/1/3

फूलसिंह पिता हिरालाल जाति सोधिया

46

233/2

घीसालाल पिता हरिसिह जाति सौंधिया

47

234

दिलीप सिंह पिता मानसिंह जाति सौंधिया

48 226/1

धुलजी पिता बापूलाल जाति सौंधिया

कलपोनी 0.253

0.005

कलपोनी 2.187

0.011

कलपोनी 0.392

0.004

कलपोनी 0.215

0.016 4856

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 मई 2023

49              नाथूसिंह पिता धुलजी जाति
       11/1/1  सौंधिया
50             बिरमसीह पिता धुलजी जाति
       11/1/2 सौंधिया
51    11/1/3

[भाग 1

                                               कलपोनी      0.423       0.007
                                               कलपोनी      0.433       0.007
               कानजी पिता धुलजी जाति सौंधिया   कलपोनी     0.433        0.007
 52     11/2/1 गंगराम पिता भोना जाति सोंधिया   कलपोनी      0.651       0.007
 53    11/2/2  शिवसिंह पिता भोना जाति सौंधिया  कलपोनी     0.651        0.007
               सम्पतबाई पति कवरलाल जाति
 54      6/1                                   कलपोनी     0.089        0.004
               सौंधिया
 55      6/2   कानजी पिता धुलजी जाति सोंधिया   कलपोनी     0.379        0.005
 56     6/4/2  बीरमसिह पिता धुलजी जाति         कलपोनी     0.568        0.005
               सौंधिया
               मानसिंह पिता उकारलाल जाती
 57       8                                    कलपोनी     0.696       0.0003
              सौंधिया
 58    7/1/1   सीमाबाई पति बद्रीलाल जाति सौंधिया कलपोनी   0.433        0.007
59      7/1/2  सुल्तानसिंह पिता विजय सिंह जाति कलपोनी     0.126        0.007
               सौंधिया
60            मोतीलाल पिता धुलजी जाति         कलपोनी      0.362        0.004
       5/1/1  सौंधिया
               रतनबाई पति श्रीलाल जाति
61                                            कलपोनी      0.363        0.002
        5/1/3 सौंधिया
62            प्रेमनारायण पिता बापूलाल जाति   कलपोनी
        5/2                                               0.253       0.002
              सौंधिया
              रुद्रप्रताप पिता हेमराज जाति
63       4                                    कलपोनी      0.683       0.011
              सौंधिया
              यादवेंद्र पिता शिवनारायण जाति   कलपोनी
64      2/1                                               0.429       0.009
              सौंधिया

भाग 1 ]

4857

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 मई 2023

   65            रघुवीरसिंह पिता प्रेमनारायण जाति कलपोनी
          2/2                                               0.912        0.009
                 सौंधिया
   66            रामचरण पिता हिन्दुसिह जाति     कलपोनी      1.096       0.014
          257/1  सौंधिया
   67            कमलबाई पति गोवर्धनलाल जाति     कलपोनी
         257/2  दांगी                                      0.548        0.036
 कुल
           67                                              5.987        0.737
 योग
ग्राम -बखेड                                   तहसील -खुजनेर
   1     421/1  रामचरण पिता प्रभुलाल जाति दांगी   बखेड     0.616        0.002
   2     407/2  शिवनारायण रामबाबू पिता प्रभुलाल  बखेड      0.320        0.003
                जाति दांगी
  3      415/3  मांगीलाल पिता प्रभुलाल जाति      बखेड      0.076        0.006
                दांगी
  4             शिवनारायण पिता हजारीलाल जाति     बखेड
                                                           0.430        0.006
        436/1   दांगी
  5     417/2   रामचरण पिता हीरालाल जाति दांगी   बखेड      0.101        0.006
  6             रामनारायण पिता देवसिंह
                                                 बखेड      0.136        0.001
       422/3/1  जशोदाबाई पति देवसिंह जाति दांगी
  7            रामचरण पिता नरसंगलाल जाति
        418/2                                    बखेड      0.215       0.004
                दांगी
  8    464/1/2  बद्रीलाल पिता प्रभुलाल जाति दांगी बखेड     0.253       0.004
                रोडमल पिता रामनारायण जाति
  9     464/2                                    बखेड     0.417        0,004
               दांगी
 10            मानसिंग पिता किशनलाल जाति
                                                 बखेड     0.709        0.003
       465/1   दांगी

4858

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 मई 2023

11

[भाग 1

बखेड

0.708

0.002

रामचरण पिता किशनलाल जाति दांगी

465/2

12 458/1 बखेड

0.784

0.021

हरिसिह दत्तक पुत्र देवचंद जाति भील

13

456 बखेड

0.873

0.021

रामचंद्र पिता नाथू जाति दांगी

14

443/2 बखेड

0.310

0.004

राजूबाई पिता हाजरी पति दिनेश जाति बलाई

15

822/2 बखेड

2.706

0.012

बिहारीलाल पिता छितलाल जाति सौंधिया

15

कुल योग

ग्राम -चौसला

1

839/1/1 2.943

0.099

तहसील-खुजनेर

0.007

चौसला 1.264

देव नारायण पिता मांगीलाल जाति दांगी

2

0.253

0.007

चौसला

बद्रीलाल पिता शंकरलाल जाति दांगी

839/2

3

840 0.114

0.001

चौसला

मांगीलाल पिता भवरलाल जाति दांगी

4

841 0.531

0.006

चौसला

भगवानसिंह पिता पुरीलाल जाति दांगी

4 कुल योग

0.367

0.021

जूही गर्ग, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी.

4859

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 मई 2023

भाग 1 ]

राजस्व विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल , दिनांक 23 मई 2023 क्र. -एफ-6-75-2019- सात - शा .3

नजूल भूमि के प्रबंधन एवं निर्वर्तन से संबंधित वर्तमान में प्रभावशील 'राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड-चार कमांक 1 मध्यप्रदेश नजूल भूमि निर्वर्तन निर्देश , 2020' में समय- समय पर किये गये संशोधनों के प्रावधानों को समाहित करते हुए इन निर्देशों का अद्यतन संस्करण जारी किया जाता है अर्थात्-

अनुक्रमणिका

मध्यप्रदेश नजूल भूमि निर्वर्तन निर्देश , 2020 तृतीय संस्करण , वर्ष 2023

शीर्षक

कण्डिका

अध्याय एक सामान्य

1.

संक्षिप्त नाम , विस्तार और लागू होना

2.

इन निर्देशों में संशोधन की प्रक्रिया

3.

परिभाषाएं

4.

नजूल भूमि के अभिलेखों का निर्माण तथा संधारण

5.

लोक प्रयोजन के लिये भूमि का पृथक् रखां जाना

6.

लैण्ड बैंक

7.

संहिता का लागू होना

8.

नजूल भूमि के निर्वर्तन के लिए जिला , संभाग तथा राज्य स्तर पर समितियाँ

9.

अपर आयुक्त तथा अपर कलेक्टर को शक्तियों का प्रत्यायोजन

10.

नजूल भूमि का निर्वर्तन के तरीके 4860

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 मई 2023

[ भाग 1

अध्याय दो राज्य शासन के किसी विभाग को नजूल भूमि का हस्तांतरण

11.

सक्षम प्राधिकारी

12.

भूमि का चिन्हांकन तथा आवेदन

13.

जांच प्रतिवेदन

14.

| भूमि हस्तांतरण की स्वीकृति

15.

सक्षम प्राधिकारी के निर्णय के विरुद्ध अभ्यावेदन

16.

विभाग को भूमि का हस्तांतरण

17.

हस्तांतरण की गई भूमि पर कर निर्धारण

18.

राज्य शासन के किसी विभाग से अनुपयोगी भूमि का वापस लिया जाना

अध्याय तीन

स्थायी पट्टे पर नजूल भूमि का निर्वर्तन

भाग - क

स्थायी पट्टे पर निर्वर्तन - सामान्य

19.

प्रयोजन , सक्षम प्राधिकारी , प्रब्याजि , वार्षिक भू- भाटक तथा आंवटन की प्रकिया

भाग ख

स्थायी पट्टे पर भूमि आवंटन की सामान्य प्रकिया

20.

इस भाग के उपबंधों का लागू होना

21.

भूमि आवंटन के लिए आवेदन

जांच प्रतिवेदन

22.

23.

स्थायी पट्टे की स्वीकृति

24.

प्रब्याजि तथा भू- भाटक

25.

पट्टे का निष्पादन 4861

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 मई 2023

भाग 1 ]

भाग ग

पूर्त संस्था को पूर्त प्रयोजन के लिए स्थायी पट्टे पर भूमि आवंटन

26.

सक्षम प्राधिकारी

27.

भूमि आवंटन के लिये अर्हताएँ

28.

भूमि आवंटन के लिये आवेदन

29.

परीक्षण तथा जांच प्रतिवेदन

30.

जांच प्रतिवेदन पर सक्षम प्राधिकारी का निर्णय

31.

प्रब्याजि तथा भू- भाटक

32.

पट्टे का निष्पादन तथा उसमें सामान्य शर्तों के साथ अन्य अनिवार्य शर्तें जोड़ी जाना

33.

इस भाग के प्रावधान लागू न होना

भाग- घ

मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनैतिक दल को कार्यालय भवन निर्माण हेतु स्थायी पट्टे पर भूमि आवंटन

34.

सक्षम प्राधिकारी

35.

भूमि आवंटन के लिये अर्हताएँ

36.

भूमि आवंटन के लिये आवेदन

37.

आवेदन पत्र का परीक्षण तथा जांच प्रतिवेदन

38.

जांच प्रतिवेदन पर सक्षम प्राधिकारी का निर्णय

39.

प्रब्याजि तथा भू- भाटक

40.

पट्टे का निष्पादन तथा उसमें सामान्य शर्तों के साथ अन्य अनिवार्य शर्तें जोड़ी जाना

41.

इस भाग के प्रावधान लागू न होना

भाग - ङ

मध्यप्रदेश विद्युत उत्पादन, पारेषण तथा वितरण कम्पनियों को भूमि आवंटन 4862

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 मई 2023

[ भाग 1

                                                         i
42.          मध्यप्रदेश विद्युत उत्पादन, पारेषण तथा वितरण कम्पनियों को भूमि
             का आवंटन
                                      भाग     च
                चहुमुखी विकास के लिए निजी पूंजी निवेश के मामलों में भूमि
                                        आवंटन
43.          निजी पूंजी निवेश को आकर्षित करने के लिए नजूल भूमि का
             आवंटन
44.          सक्षम प्राधिकारी
45.          निवेशक द्वारा विभाग को आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जाना
46.          विभाग के द्वारा निवेशक के आवेदन का परीक्षण करना
47.          विभाग द्वारा आवेदन पत्र का परीक्षण करने के लिए समय - सीमा
48.          कलेक्टर द्वारा आवेदन पत्र का परीक्षण
49.          सार्वजनिक उद्घोषणा
50.          जांच प्रतिवेदन पर सक्षम प्राधिकारी का निर्णय
51.          प्रब्याजि तथा भू-भाटक
52.          पट्टे का निष्पादन तथा उसमें सामान्य शर्तों के साथ अन्य अनिवार्य
             शर्तें जोड़ी जाना
53.          स्थायी पट्टे की शर्तों का पालन कराने के संबंध में संबंधित विभाग
             का उत्तरदायित्व
54.          आवंटित भूमि के प्रयोजन में परिवर्तन की स्थिति में देय राशि
55.          निजी पूंजी निवेशकों को आवंटित शासकीय पट्टे की भूमियों के
             अभिहस्तांकन (conveyance ) की अनुमति
56.          अभिहस्तांकन की शर्तें
57.         | अभिहस्तांकन की अनुमति के लिए आवेदन प्रस्तुत किया जाना
58.          कलेक्टर द्वारा प्रतिवेदन तैयार कर राज्य शासन को प्रेषित करना
59.          राज्य शासन के द्वारा अभिहस्तांकन की अनुमति के आवेदन पर
             निर्णय लिया जाना
60.          ऋणदाता संस्था के पक्ष में अभिहस्तांकित भूमि का हस्तांतरण

4863

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 मई 2023

भाग 1 ]

भाग-छ

स्थायी पट्टे का निष्पादन, अग्रिम आधिपत्य तथा समर्पण

61.

प्रब्याजि तथा वार्षिक भू- भाटक जमा करना

62.

का अद्यतनीकरण पट्टे का निष्पादन तथा भू–अभिलेखों में प्रविष्टियों

63.

भूमि का आधिपत्य देना

64.

पट्टे का आरंभ और भू-भाटक की देयता

65.

स्थायी पट्टे की अवधि

66.

स्थायी पट्टा समर्पण या पुर्नप्रवेश के मामले में प्रब्याजि वापसी 67.

सरकारी पट्टेदार के अधिकार तथा दायित्व

68.

गृह निर्माण सहकारी समितियों के उपपट्टेदारों के मामलें में कार्यवाही

भाग ज

भूमि के अग्रिम आधिपत्य देने पर प्रतिबंध तथा अग्रिम आधिपत्य के पुराने मामलों में भूमि का आवंटन, प्रब्याजि व वार्षिक भू-भाटक का अधिरोपण तथा पट्टा निष्पादन

69.

भूमि के अग्रिम आधिपत्य देने पर प्रतिबंध

70.

इस भाग के प्रावधानों का लागू होना

71 .

प्रब्याजि का निर्धारण

72.

वार्षिक भू-भाटक का निर्धारण

73 .

वार्षिक भू- भाटक की गणना की प्रक्रिया

74.

आवंटिति संस्था द्वारा प्रब्याजि तथा वार्षिक भू-भाटक की उप पट्टेदार से वसूली

75.

पट्टे का निष्पादन

76.

इस भाग का पूर्व में निवर्तित मामलों में लागू न होना

भाग - झ

स्थायी पट्टे का नवीनीकरण

77.

| स्थायी पट्टे के नवीनीकरण के लिए सक्षम प्राधिकारी 4864

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 मई 2023

[ भाग 1

78.          स्थायी पट्टे के नवीनीकरण के लिए आवेदन
79.          नजूल अधिकारी से जांच प्रतिवेदन प्राप्त करना
80.          स्थायी पट्टे की शर्त का उल्लंघन या अपालन न होने की दशा में
             पट्टे का नवीनीकरण
81.          स्थायी पट्टे के नवीनीकरण पर वार्षिक भू-भाटक का पुनर्निर्धारण
82.          स्थायी पट्टे की शर्त का उल्लंघन या अपालन होने की दशा में
             पट्टे का नवीनीकरण
83.          भूखण्ड के भूमि उपयोग में परिवर्तन के लिए आवेदन
84.          भूखण्ड में अनुमत क्षेत्रफल से अधिक निर्माण के मामलों में कार्यवाही
85.          पट्टे की अन्य शर्तों के उल्लंघन के मामलों में कार्यवाही
86.          नवीनीकरण के पूर्व नामांतरण की कार्यवाही करना
87.          शमन राशि का जमा किया जाना
88.          पट्टावधि के दौरान भू-अभिलेखों में प्रविष्टियां अद्यतन की जाना
89.          पट्टावधि के अवसान पर नवीकृत पट्टा विलेख का निष्पादन तथा
            पंजीयन

भाग ञ

अस्थायी पट्टे

90.

वर्तमान अस्थायी पट्टों का निराकरण

अध्याय

चार

भाग- क

स्थानीय निकाय को तथा विकास प्राधिकरण / विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण को भूमिस्वामी हक में नजूल भूमि दी जाना नगरीय निकाय को भूमिस्वामी हक में नजूल भूमि का आवंटन

91.

सक्षम प्राधिकारी

92.

प्रयोजन

93.

भूमि का चिन्हांकन तथा आवेदन

जांच प्रतिवेदन

94.

95.

नगरीय निकाय को नजूल भूमि भूमिस्वामी अधिकार में आवंटित करने की स्वीकृति 4865

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 मई 2023

भाग 1 ]

96.

प्रब्याजि तथा भू- राजस्व

97.

आवंटन आदेश एवं भू-अभिलेखों की प्रविष्टियों का अद्यतनीकरण

भाग - ख

स्थानीय निकाय को ध्वजदंड अथवा प्रतिमा की स्थापना के लिए भूमि का आवंटन

98.

सक्षम प्राधिकारी

99.

भूमि का आकार

100.

आवंटन की प्रक्रिया

101.

जांच प्रतिवेदन

102.

जांच प्रतिवेदन पर सक्षम प्राधिकारी का निर्णय और भू- राजस्व की देयता

103.

भूमि का कब्जा सौंपना

भाग ग

विकास प्राधिकरण /विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण को भूमिस्वामी हक में नजूल भूमि का आवंटन

104.

सक्षम प्राधिकारी

105.

प्रयोजन , प्रब्याजि तथा भू– राजस्व

106.

भूमि आवंटन के लिए आवेदन

107.

जांच प्रतिवेदन

108.

भूमिस्वामी हक में आवंटित करने की स्वीकृति विकास प्राधिकरण / विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण को नजूल भूमि 109.

आवंटन आदेश एवं भू-अभिलेखों में प्रविष्टियों का अद्यतनीकरण

अध्याय - पांच

नजूल भूमि का नीलामी द्वारा भूमिस्वामी हक में निर्वर्तन

110.

नीलामी द्वारा नजूल भूमि के निर्वर्तन के लिए भूमि का चयन

111.

नीलामी द्वारा निर्वर्तन के लिए भूमि का चयन करने एवं नीलाम करने 4866

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 मई 2023

[ भाग 1

के लिए सक्षम प्राधिकारी

112.         नीलामी द्वारा निर्वर्तन के लिए भूमि के चयन के लिए प्रतिवेदन तैयार
             करना
113.         सक्षम प्राधिकारी द्वारा नीलामी द्वारा निवर्तन हेतु भूमि के चयन की
             स्वीकृति
114.         चयनित भूमि के क्षेत्रफल का सत्यापन एवं सीमांकन
115.         नीलामी की प्रक्रिया
116.         निविदा में भाग लेने हेतु पात्रता
117.         निविदाओं का परीक्षण एवं निराकरण
118.         भू-राजस्व
119.         विक्रय विलेख निष्पादन, पंजीयन एवं कब्जे का प्रदाय
120.         वित्तीय प्रावधान

अध्याय

छः

लाइसेंस

121.

प्रयोजन जिनके लिए नजूल भूमि लाइसेंस पर दी जा सकती है 122.

सक्षम प्राधिकारी

123.

पुल, पुलिया , कन्वेयर बेल्ट या रोप ट्रॉली निर्माण के लिये लाइसेंस की अहर्ताएँ और शर्तें

124:

गौशाला के लिए लाइसेंस

125.

लाइसेंस के लिये आवेदन एवं प्रक्रिया शुल्क

126.

लाइसेंस फीस

127.

लाइसेंस का प्ररूप

अध्याय सात

भूमिस्वामी हक में कृषि प्रयोजन के लिए भूमि का आवंटन

128.

सक्षम प्राधिकारी

129.

आवंटन के लिए पात्रता

130.

वंटन के लिए भूमि

131.

पात्रता में प्राथमिकता क्रम

132.

कृषि प्रयोजन के लिए आवंटन की सीमा 4867

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 मई 2023

भाग 1 ]

आवंटन की प्रक्रिया

133.

134.

आवंटित कृषि भूमि पर भू- राजस्व का निर्धारण

135.

भूमिस्वामी अधिकार पत्र

136.

| भू-अभिलेख में प्रविष्टि

अध्याय आठ

स्थायी पट्टे का भूमिस्वामी हक में संपरिवर्तन

137.

स्थायी पट्टाधिकार का भूमिस्वामी अधिकार में संपरिवर्तन

संपरिवर्तन की प्रक्रिया

138.

संपरिवर्तन प्रभार

139.

हस्तांतरण विलेख

140.

141 .

भू-राजस्व

अध्याय

नौ

प्रकीर्ण

142.

सार्वजनिक उद्घोषणा जारी करने की रीति

143.

नजूल अनापत्ति प्रमाण पत्र

144.

शासकीय निर्माण कार्य के लिए निजी भूमि का शासकीय भूमि से विनिमय

अभ्यावेदन

145.

146.

स्वप्रेरणा से पुनरीक्षण

147.

शासकीय खजाने में नजूल भूमि के निर्वर्तन के मामलों में प्राप्त राशि जमा किया जाना

148.

निरसन तथा व्यावृत्ति

परिशिष्ट

शासकीय खजाने में नजूल भूमि के निर्वर्तन के मामलों में प्राप्त राशि जमा करने की मदें

परिशिष्ट 'क' 4868

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 मई 2023

[ भाग 1

प्ररूप

नजूल भूमि के हस्तांतरण/ आवंटन के लिए आवेदन का प्ररूप

प्ररूप एक

प्ररूप दो नजूल अधिकारी द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले जांच प्रतिवेदन का प्ररूप

नजूल भूमि का स्थायी पट्टा

प्ररूप तीन

प्ररूप चार अंतर्गत अस्थायी

मध्यप्रदेश नजूल भूमि निर्वर्तन निर्देश, 2020 के पट्टाधिकार में परिवर्तन हेतु आवेदन

प्ररूप पांच विकास प्राधिकरण आदेश का प्ररूप

नगरीय निकाय / विकास प्राधिकरण / विशेष क्षेत्र को नजूल भूमि का भूमिस्वामी अधिकार में आवंटन

प्ररूप छह अंतर्गत निष्पादित

मध्यप्रदेश नजूल भूमि निर्वर्तन निर्देश , 2020 के भूमिस्वामी अधिकार में अंतरण विलेख

चयन हेतु प्रस्तुत

प्ररूप सात नजूल अधिकारी द्वारा नीलामी के लिये भूमि के

किये जाने वाले प्रतिवेदन का प्ररूप

प्ररूप आठ नजूल भूमि के नीलामी द्वारा निर्वर्तन की सार्वजनिक उद्घोषणा का प्ररूप

प्ररूप नौ नजूल अधिकारी द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाला नजूल भूमि की ई-नीलामी की कार्यवाही का प्रतिवेदन

प्ररूप दस भूमि प्रबंधन प्राधिकारी द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाला नजूल भूमि की ई- नीलामी का प्रतिवेदन

नजूल भूमि का नीलामी द्वारा निर्वर्तन – विक्रय विलेख

प्ररूप ग्यारह

नजूल भूमि पर अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) हेतु आवेदन

प्ररूप बारह

नजूल भूमि पर अनुज्ञप्ति (लाइसेंस)

प्ररूप तेरह

प्ररूप चौदह मध्यप्रदेश नजूल भूमि निर्वर्तन निर्देश , 2020 के अध्याय सात 'भूमिस्वामी हक में कृषि प्रयोजन के लिए भूमि का आवंटन' के अंतर्गत भूमिस्वामी अधिकार पत्र

प्ररूप पंद्रह मध्यप्रदेश नजूल भूमि निर्वर्तन निर्देश, 2020 के अंतर्गत स्थायी पट्टाधिकार को भूमिस्वामी अधिकार में संपरिवर्तन हेतु आवेदन

मध्यप्रदेश नजूल भूमि निर्वर्तन निर्देश, 2020 के अंतर्गत निष्पादित

प्ररूप सौलह हस्तांतरण -विलेख

नजूल अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र

प्ररूप सत्रह

नजूल अनापत्ति प्रमाण पत्र

प्ररूप अठ्ठारह 4869

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 मई 2023

भाग 1 ]

मध्यप्रदेश शासन

राजस्व विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल दिनांक 2023 क्रमांक एफ 6-75/ 2019 / सात/ शा.3

राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड चार कमांक 1 मध्यप्रदेश नजूल भूमि निर्वर्तन निर्देश, 2020 तृतीय संस्करण , वर्ष 2023

अध्याय - एक

सामान्य

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और लागू होना - (1 ) इन निर्देशों का नाम मध्यप्रदेश नजूल भूमि निर्वर्तन निर्देश , 2020 है ।

(2) इनका विस्तार सम्पूर्ण मध्यप्रदेश पर होगा ।

1.(3 ) ये निर्देश राजपत्र में प्रकाशन के दिनांक से प्रवृत्त होंगे , परन्तु राज्य सरकार की किसी योजना अंतर्गत सक्षम स्तर से, ऐसी योजना में निर्धारित प्रक्रिया अनुसार , भूमि के निर्वर्तन के मामले में ये निर्देश लागू नहीं होंगे ।

2. इन निर्देशों में संशोधन की प्रक्रिया - (1 ) इन निर्देशों में किए जाने वाले प्रत्येक संशोधन, परिवर्धन या विलोपन को राजपत्र में प्रकाशित किया जाएगा तथा उसे पहचान के लिए एक सरल कमांक तथा दिनांक दिया जाएगा ।

(2) प्रत्येक कैलेण्डर वर्ष में यथासम्भव जनवरी माह में पिछले वर्ष तक जारी किए गए समस्त संशोधनों के प्रावधानों को समाहित करते हुए इन निर्देशों का अद्यतन संस्करण जारी किया जाएगा ।

3. परिभाषाएं- (1 ) इन निर्देशों में, जब तक विषय या संदर्भ से कोई बात विरुद्ध न हो, -

1. म.प्र. राजपत्र दिनांक 6 अगस्त, 2021 में प्रकाशित विभागीय अधिसूचना कमांक 8-75 / 2019 / सात 3 दि. 3 अगस्त, 2021 संशोधन द्वारा प्रतिस्थापित 4870

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 मई 2023

[ भाग 1

(क) 'संहिता' से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959);

(ख) 'विकास योजना' या 'मास्टर प्लान ' से अभिप्रेत है, नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 2 के खण्ड (छ ) में परिभाषित विकास योजना;

(ग) 'नजूल भूमि' के अंतर्गत है, संहिता की धारा 2 (1 ) (य-3 ) में यथापरिभाषित समस्त दखलरहित भूमि तथा राज्य शासन के द्वारा गैर- कृषि प्रयोजन के लिए पट्टे पर दी गई भूमि :

परन्तु नगरेतर क्षेत्र में संहिता की धारा 237 के अंतर्गत निस्तार अधिकारों के प्रयोग के लिए पृथक् रखी गई भूमि तथा धारा 233 - क के अंतर्गत नगरीय क्षेत्र में लोक प्रयोजन के लिए पृथक् रखी गई भूमि नजूल भूमि नहीं है;

(घ) 'नजूल अधिकारी से अभिप्रेत है, ऐसा उपखण्ड अधिकारी , सहायक कलेक्टर, संयुक्त कलेक्टर या डिप्टी कलेक्टर जिसे किसी स्थानीय क्षेत्र में इन निर्देशों द्वारा नजूल अधिकारी को प्रदत्त की गई शक्तियों का प्रयोग करने तथा इन निर्देशों द्वारा नजूल अधिकारी पर अधिरोपित किए गए कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए कलेक्टर, राज्य शासन द्वारा अधिरोपित किए गए किन्हीं साधारण या विशेष निर्बन्धनों के अध्यधीन रहते हुए लिखित आदेश द्वारा निर्देशित करे;

(ङ) 'लैण्ड बैंक' से अभिप्रेत है, कंडिका 6 के उपबंधों के अधीन आयुक्त, भू-अभिलेख की वेबसाइट mpbhulekh.gov.in पर प्रदर्शित लैण्ड बैंक;

(च) 'बाजार मूल्य' से अभिप्रेत है , भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का 2) के अधीन बनाए गए " मध्यप्रदेश बाजार मूल्य मार्गदर्शक सिद्धान्तों का बनाया जाना तथा उनका पुनरीक्षण नियम , 2000" के अधीन कलेक्टर द्वारा जारी किए गए मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अनुसार निर्धारित भूमि का मूल्यः

परन्तु यदि किसी वित्तीय वर्ष के लिए उपरोक्तानुसार बाजार मूल्य उपलब्ध न हो तो प्रश्नाधीन भूमि के निकट की समान आकार व प्रयोजन की भूमि के उस वर्ष की बिकी-छांट के आधार पर परिगणित मूल्य;

(छ) 'पूर्त प्रयोजन' ( Charitable Purpose) से अभिप्रेत है शारीरिक और / अथवा मानसिक रूप से दिव्यांग व्यक्तियों के लिये संस्था / अनाथ आश्रम स्थापित करना, लड़कियों तथा कामकाजी महिलाओं के लिये छात्रावास 4871

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 मई 2023

भाग 1 ]

स्थापित करना, वृद्धाश्रम स्थापित करना , स्कूल शिक्षा/ कौशल विकास गतिविधियों के लिये संस्था स्थापित करना , खेलकूद संबंधी सुविधाएं विकसित करना और ऐसा ही कोई अन्य प्रयोजन जिसे राज्य सरकार आदेश द्वारा अधिसूचित करे , या आयकर अधिनियम , 1961 की धारा 2 की उपधारा (15) में परिभाषित पूर्त प्रयोजन;

(ज) 'पूर्त संस्था' ( Charitable Institution ) से अभिप्रेत है पूर्त प्रयोजन से संबंधित गतिविधियां संचालित करने वाली संस्था जो आवेदन की दिनांक से तीन वर्ष पूर्व से सुसंगत विधि के अंतर्गत पंजीकृत है (जैसे- मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 , मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 आदि) ;

(झ) 'आदिम जनजाति से तात्पर्य किसी ऐसी जाति से है, जिसे मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 165 की उपधारा (6 ) के अधीन अधिसूचना द्वारा किसी क्षेत्र के संबंध में आदिम जनजाति घोषित किया गया हो;

(ञ) 'अनुसूचित जाति' से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है, जो संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश, 1950 की अनुसूची में निर्दिष्ट अनुसूचित जातियों में से किसी अनुसूचित जाति का हो;

(ट) 'पिछड़ा वर्ग' से तात्पर्य ऐसी जाति से है, जिसे संविधान के अनुच्छेद 15 (4) एवं 16 (4) में विहित निर्देशों की पूर्ति हेतु राज्य शासन द्वारा अधिसूचना जारी कर पिछड़ा वर्ग घोषित किया गया हो;

(ठ) 'भूमिहीन व्यक्ति' से तात्पर्य ऐसे वास्तविक कृषक या कृषि श्रमिक से है जो राज्य के किसी नगरेतर क्षेत्र में कम से कम 12 वर्ष से निवासरत हो तथा जिसके पास अथवा उसके कुटुम्ब के किसी सदस्य के पास संयुक्त रूप से या पृथकतः 01 हेक्टेयर से अधिक भूमि नहीं हो ; और

(ड) 'कुटुम्ब' में वह स्वयं, उसकी पत्नी या पति, पुत्र, अविवाहित पुत्रियां, माता या पिता सम्मिलित माने जाएंगे ।

(2) उन शब्दों तथा अभिव्यक्तियों के, जो इन निर्देशों में प्रयोग में लाई गई हैं किन्तु परिभाषित नहीं की गई हैं, वहीं अर्थ होंगे जो कि मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) में उनके लिये दिये गये हैं ।

4. नजूल भूमि के अभिलेखों का निर्माण तथा संधारण- नजूल भूमि के अभिलेखों के निर्माण तथा संधारण का कार्य आयुक्त , भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश के द्वारा समय - समय पर जारी निर्देशों के अनुसार संपादित किया जाएगा ।

4872

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 मई 2023

[ भाग 1

5. लोक प्रयोजन के लिये भूमि का पृथक् रखा जाना (1 ) कलेक्टर, मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता, 1959 की धारा 233-क तथा राज्य शासन द्वारा इस निमित्त जारी निर्देशों के अनुसार, किसी नगरीय क्षेत्र में लोक प्रयोजन के लिए आवश्यंक भूमि पृथक् रख सकेगा, उस लोक प्रयोजन को परिवर्तित कर सकेगा जिसके लिए वह भूमि पृथक् रखी गई है अथवा पृथक् रखने की कार्यवाही समाप्त कर सकेगा :

परन्तु कोई भूमि ऐसे प्रयोजन के लिए पृथक् नहीं रखी जाएगी , जो कि अनुमोदित विकास योजना से असंगत है ।

(2) धारा 233- क के अंतर्गत किसी लोक प्रयोजन के लिए पृथक रखी गई भूमि का निर्वर्तन केवल उसी लोक प्रयोजन के लिए किया जा सकेगा ।

6. लैण्ड बैंक (1) समस्त नजूल भूमि के विस्तृत विवरण , आयुक्त, भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश द्वारा उनके कार्यालय की वेबसाइट mpbhulekh.gov.in पर प्रदर्शित किये जाएंगे । इनं विवरणों में भूमि की नोईयत तथा विकास योजना (मास्टर प्लान) में उल्लेखित भूमि उपयोग यदि कोई निर्धारित है, और यदि एक से अधिक प्रयोजन के लिए भूमि का उपयोग किया जा सकता है, तो सभी अनुज्ञेय उपयोगों का उल्लेख भी किया जाएगा । वेबसाइट पर उपलब्ध उक्त जानकारी को इस परिपत्र के प्रयोजन के लिए 'लैण्ड बैंक' कहा जाएगा ।

स्पष्टीकरणः- यद्यपि बेवसाईट पर प्रदर्शित लैण्ड बैंक में उल्लेखित भूमियों के लिए भूमि उपयोग का उल्लेख होगा तथापि लैण्ड बैंक में दर्शित भूमियों के लिये भूमि उपयोग तत्समय प्रवृत्त विकास योजना में निर्धारित भूमि उपयोग ही मान्य होगा । (2) नजूल भूमि का निर्वर्तन किए जाने अथवा निर्वर्तित भूमि पर शासन द्वारा पुनर्प्रवेश की कार्यवाही से वापिस प्राप्त किये जाने के फलस्वरूप हुए परिवर्तनों के अनुरूप लैण्ड बैंक की प्रविष्टियां अद्यतन की जाएंगी ।

7. संहिता का लागू होना- यह ध्यान में रखना आवश्यक है कि मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता, 1959 नजूल भूमि पर भी लागू होती है । इसलिए नजूल भूमि के संबंध में प्रसंग अनुसार संहिता तथा उसके अधीन बने नियमों के उपबंधों के अनुसार कार्यवाही अपेक्षित है ।

8. नजूल भूमि के निर्वर्तन के लिए जिला, संभाग तथा राज्य स्तर पर समितियाँ- (1 ) नजूल भूमि के निर्वर्तन के संबंध में निर्णय लेने के लिए विभिन्न स्तरों पर निम्नानुसार समितियाँ होंगी- 4873

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 मई 2023

भाग 1 ]

(क) जिला नजूल निर्वर्तन समिति;

(ख ) संभाग नजूल निर्वर्तन समिति;

(ग) राज्य नजूल निर्वर्तन समिति; और

(घ) ' भोपाल विकास योजना क्षेत्र के लिये नजूल निर्वर्तन समिति" ।

(2) इन समितियों का गठन उपकंडिका (3), (4), (5), तथा (6) के अनुसार हं तथा उनके द्वारा ऐसे उत्तरदायित्वों का निर्वहन किया जाएगा जो इन निर्देशों उन पर अधिरोपित किए गए हैं तथा ऐसी शक्तियों का प्रयोग किया जाएगा जो निर्देशों में उन्हें प्रदत्त की गई हैं ।

(3) जिला नजूल निर्वर्तन समिति निम्न से मिलकर बनेगी-

अध्यक्ष (क) कलेक्टर

सदस्य (ख) उप संचालक / सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश

सदस्य (ग) जिला पंजीयक, मुद्रांक एवं पंजीयन

सदस्य (घ ) संबंधित आयुक्त नगरनिगम / मुख्य नगरपालिका अधिकारी (नगरीय क्षेत्र में स्थित नजूल भूमि के मामलों में)

सदस्य (ङ) मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत (ग्रामीण क्षेत्र में स्थित भूमि के मामलों में)

सदस्य (च) उपखण्ड अधिकारी (जिस उपखण्ड में भूमि स्थित है)

सदस्य (छ) अध्यक्ष की अनुमति से आमंत्रित

सदस्य सचिव (ज) कलेक्टर कार्यालय में नजूल शाखा का प्रभारी संयुक्त/ उप कलेक्टर

(4) संभाग नजूल निर्वर्तन समिति निम्न से मिलकर बनेगी-

अध्यक्ष (क) आयुक्त

सदस्य (ख) अपर आयुक्त

सदस्य (ग) नगर तथा ग्राम निवेश का संभाग स्तरीय अधिकारी 4874

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 मई 2023

[ भाग 1

सदस्य

(घ) संभाग मुख्यालय के जिले में पदस्थ जिला पंजीयक

सदस्य

(च) अध्यक्ष की अनुमति से आमंत्रित

सदस्य

(छ) उपायुक्त राजस्व

सचिव

स्पष्टीकरण- किसी संभाग में एक से अधिक अपर आयुक्त होने की दशा में ऐसा अपर आयुक्त जिसे आयुक्त द्वारा नाम निर्देशित किया जाए, संभाग नजूल निर्वर्तन समिति का सदस्य होगा ।

( 5 ) राज्य नजूल निर्वर्तन समिति निम्न से मिलकर बनेगी-

अध्यक्ष

(क) मंत्री, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सदस्य

(ख) सचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

सदस्य (ग) सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग

सदस्य

(घ) सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय प्रशासन तथा विकास विभाग

1

सदस्य

(ङ) मामले से संबंधित मध्यप्रदेश शासन के विभाग का सचिव

सदस्य

(च) आयुक्त, नगर तथा ग्राम निवेश

सदस्य

(छ) आयुक्त, भू-अभिलेख

सदस्य

(ज) प्रमुख राजस्व आयुक्त

सदस्य सचिव

(ञ) अपर/ उप सचिव, राजस्व विभाग (संबंधित शाखा)

(6 ) 'भोपाल विकास योजना क्षेत्र के लिये नजूल निर्वर्तन समिति -

अध्यक्ष

(क) मुख्य सचिव

सदस्य

(ख) सचिव, वित्त

सदस्य

(ग) सचिव , नगरीय विकास एवं आवास

सदस्य

(घ) अन्य आमंत्रित 4875

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 मई 2023

भाग 1 ]

(ङ) सचिव, राजस्व

सदस्य सचिव

स्पष्टीकरण-

1. सचिव, राजस्व विभाग से अभिप्रेत है, राजस्व विभाग का भारसाधक सचिव 2. वित्त विभाग , नगरीय प्रशासन तथा विकास विभाग तथा अन्य विभाग के सचिव से अभिप्रेत है, उस विभाग द्वारा नामांकित अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव अथवा सचिव ।

(7 ) जिला नजूल निर्वर्तन समिति के निर्णय अनुसार यथास्थिति आवंटन की स्वीकृति या अस्वीकृति का आदेश कलेक्टर जारी करेगा । इसी प्रकार संभाग नजूल निर्वर्तन समिति के निर्णय अनुसार यथास्थिति आवंटन की स्वीकृति या अस्वीकृति का आदेश संभागायुक्त जारी करेगा और राज्य नजूल निर्वर्तन समिति अथवा ' भोपाल विकास योजना क्षेत्र के लिये नजूल निर्वर्तन समिति " के निर्णय अनुसार यथास्थिति आवंटन की स्वीकृति या अस्वीकृति का शासनादेश राजस्व विभाग जारी करेगा ।

9. अपर आयुक्त तथा अपर कलेक्टर को शक्तियों का प्रत्यायोजन- आयुक्त या कलेक्टर नजूल भूमि के संबंध में इन निर्देशों के द्वारा उसे प्रदत्त की गई ऐसी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए तथा इन निर्देशों के द्वारा उस पर अधिरोपित किए गए ऐसे कृत्यों का निर्वहन करने के लिए यथास्थिति अपर आयुक्त या अपर कलेक्टर को लिखित ओदेश के द्वारा निर्देशित कर सकेगा जैसा कि वह उचित समझेः

परन्तु निम्नलिखित वर्गों के मामलों में आयुक्त या कलेक्टर के द्वारा कृत्यों का निर्वहन तथा शक्तियों का प्रयोग सदैव स्वयं ही किया जाएगा-

(क) यथास्थिति संभाग नजूल निर्वर्तन समिति अथवा जिला नजूल निर्वर्तन समिति की बैठक की अध्यक्षता करना

(ख ) नजूल भूमि नीलामी के द्वारा भूमिस्वामी हक में दिये जाने की स्वीकृति / अस्वीकृति का आदेश जारी करना;

(ग ) नजूल भूमि स्थायी पट्टे पर दिये जाने की स्वीकृति / अस्वीकृति का आदेश जारी करना;

(घ ) राज्य शासन के किसी विभाग को नजूल भूमि का हस्तांतरण करने या उससे अनुपयोगी भूमि वापिस लेने का आदेश जारी करना;

(ङ) नगरीय निकाय को नजूल भूमि भूमिस्वामी हक में दिये जाने की स्वीकृति / अस्वीकृति का आदेश जारी करना;

4876

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 मई 2023

[ भाग 1

(च ) भारत शासन या उसके उपक्रम को नजूल भूमि का स्थायी पट्टे पर आवंटन करने की स्वीकृति / अस्वीकृति का आदेश जारी करना;

(

छ) नजूल भूमि के संबंध में वरिष्ठ स्तर को प्रस्ताव , प्रतिवेदन या अभिमत प्रेषित करना; और

(ज) कंडिका 90 की उपकंडिका (4) के अंतर्गत अस्थायी पट्टे को स्थायी पट्टे में परिवर्तित करना ।

10. नजूल भूमि के निर्वर्तन के तरीके (1 ) इन निर्देशों के प्रभावशील होने के बाद नजूल भूमि का निर्वर्तन निम्नलिखित तरीकों से किया जा सकेगा-

(क) राज्य शासन के किसी विभाग को हस्तांतरण द्वारा;

(ख ) स्थायी पट्टे पर दी जाना;

(ग) स्थानीय निकाय को भूमिस्वामी अधिकार में दी जाना;

(घ ) नीलामी द्वारा भूमिस्वामी अधिकार में दी जाना;

(ङ) लाइसेंस पर दी जाना; और

(च) कृषि प्रयोजन हेतु भूमिस्वामी अधिकार में दी जाना ।

(2) इन निर्देशों में किसी बात के होते हुये भी, पचमढ़ी में राज्य शासन की अनुमति के बिना नजूल भूमि का निर्वर्तन नहीं किया जाएगा ।

(3 ) भोपाल विकास योजना क्षेत्र में स्थित नजूल भूमि के हस्तांतरण किये जाने, स्थायी पट्टे पर दिये जाने या भूमिस्वामी हक में निर्वर्तित किये जाने की कार्यवाही कंडिका 8 की उपकंडिका (6) में गठित समिति द्वारा की जाएगी ।

4877

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 मई 2023

भाग 1 ]

अध्याय

दो

राज्य शासन के किसी विभाग को नजूल भूमि का हस्तांतरण

11. सक्षम प्राधिकारी- राज्य शासन के किसी विभाग को नजूल भूमि हस्तांतरित करने के लिए या किसी विभाग को हस्तांतरित भूमि राजस्व विभाग को वापस करने के लिए सक्षम प्राधिकारी भोपाल विकास योजना क्षेत्र में स्थित भूमि के मामले में 'भोपाल विकास योजना क्षेत्र के लिये नजूल निर्वर्तन समिति" , संभाग मुख्यालय में स्थित भूमि के मामले में संभाग नजूल निर्वर्तन समिति तथा अन्य मामले में जिला नजूल निर्वर्तन समिति होगा ।

12. भूमि का चिन्हांकन तथा आवेदन- संबंधित विभाग के द्वारा लैण्ड बैंक में से भूमि का चयन किया जाएगा । संबंधित विभाग के विभागाध्यक्ष द्वारा कलेक्टर को प्ररूप एक में आवेदन किया जाएगा । किसी विभाग का विभागाध्यक्ष न होने की स्थिति में विभाग के सचिव द्वारा आवेदन किया जाएगा ।

13. जांच प्रतिवेदन- (1 ) कलेक्टर लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों के आधार पर आवेदन पत्र अमान्य कर सकेगा अथवा आवेदन पत्र को संबंधित नजूल अधिकारी को जांच व प्रतिवेदन के लिए प्रेषित करेगा ।

(2 ) नजूल अधिकारी द्वारा आवेदन पत्र के संबंध में कंडिका 142 में विहित रीति में सार्वजनिक उद्घोषणा जारी कर दावे, आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित किए जाएंगे । नजूल अधिकारी द्वारा स्थानीय निकाय , नगर तथा ग्राम निवेश और यदि आवेदित भूमि किसी अन्य विभाग के आधिपत्य में की भूमि से लगी हुई हो तो उस विभाग के जिला कार्यालय का अभिमत प्राप्त किया जाएगा । स्थानीय निकाय, नगर तथा ग्राम निवेश या अन्य विभाग के जिला कार्यालय अभिमत सामान्यतः पंद्रह दिन में देंगे और यदि तीस दिन की अवधि में भी अभिमत प्राप्त नहीं होता है तो यह माना जाएगा कि उन्हें प्रस्तावित हस्तांतरण में कोई आपत्ति नहीं है ।

(3 ) नजूल अधिकारी द्वारा जांच प्रतिवेदन में अन्य बातों के अलावा निम्न बिंदुओं का भी समावेश किया जाएगा-

(क) तत्समय प्रवृत्त विकास योजना में आवेदन अनुसार भूमि उपयोग अनुमत है अथवा नही?;

4878

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 मई 2023

[भाग 1

(ख) भवनों के निर्माण के लिए संबंधित क्षेत्र के लिए लागू तल क्षेत्र अनुपात (एफ.ए.आर. ) के अधिकतम उपयोग के आधार पर भूमि की न्यूनतम आवश्यकता का आकलन;

(ग) आवेदित भूमि का पूर्ण उपयोग करने की कार्ययोजना तथा उसके लिए वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता; और

(घ) क्या आवेदित भूमि की आवश्यकता किसी अन्य महत्वपूर्ण लोक प्रयोजन के लिए है या भविष्य में संभावित है?

(4) नजूल अधिकारी द्वारा जांच प्रतिवेदन प्ररूप दो में तैयार किया जाकर जिला नजूल निर्वर्तन समिति के सदस्य सचिव को प्रेषित किया जाएगा ।

14. भूमि हस्तांतरण की स्वीकृति (1 ) जिस मामले में जिला नजूल निर्वर्तन समिति भूमि हस्तांतरण की स्वीकृति देने के लिए सक्षम प्राधिकारी है उसमें उसके द्वारा निर्णय लिया जाकर आवेदक विभाग को सूचित किया जाएगा और जिस मामले में. संभाग नजूल निर्वर्तन समिति सक्षम प्राधिकारी है उसमें जिला नजूल निर्वर्तन समिति के द्वारा अपने अभिमत के साथ मामला उसे प्रेषित किया जाएगा ।

(2) जिस मामले में संभाग नजूल निर्वर्तन समिति भूमि हस्तांतरण की स्वीकृति देने के लिए सक्षम प्राधिकारी है उसमें उसके द्वारा जिला नजूल निर्वर्तन समिति से प्राप्त मामले में निर्णय लिया जाकर आंवेदक विभाग तथा जिला नजूल निर्वर्तन समिति को सूचित किया जाएगाः

परन्तु भोपाल विकास योजना क्षेत्र में स्थित भूमियों के मामले में "भोपाल विकास योजना क्षेत्र के लिये नजूल निर्वर्तन समिति" सक्षम प्राधिकारी है अतः भोपाल संभाग नजूल निर्वर्तन समिति द्वारा अपने अभिमत के साथ मामला उक्त समिति को प्रेषित किया जाएगा ।

15. सक्षम प्राधिकारी के निर्णय के विरुद्ध अभ्यावेदन- सक्षम प्राधिकारी के निर्णय से व्यथित कोई विभाग ऐसे निर्णय की दिनांक से 15 दिवस के भीतर राज्य शासन के राजस्व विभाग को अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सकेगा जो सुसंगत दस्तावेज़ प्राप्त कर तथा संबंधित विभागों से परामर्श कर अभ्यावेदन का निराकरण करेगा ।

16. विभाग को भूमि का हस्तांतरण- सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त होने पर कलेक्टर के द्वारा विभाग को भूमि का हस्तांतरण कर कब्जा सौंपा जाएगा ।

4879

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 मई 2023

भाग 1 ]

17. हस्तांतरण की गई भूमि पर कर निर्धारण- राज्य शासन के किसी विभाग को हस्तांतरित की गई नजूल भूमि के संबंध में कोई कर निर्धारण नहीं होगा ।

18. राज्य शासन के किसी विभाग से अनुपयोगी भूमि का वापस लिया जाना- ( 1 ) सक्षम प्राधिकारी समय - समय पर जिले में स्थित विभिन्न विभागों के कार्यालयों, कार्यस्थलों, योजनाओं या परियोजनाओं आदि के लिए उन्हें पूर्व में आवंटित की गई, उपयोग में लाई गई तथा शेष भूमियों की जानकारी संकलित करेगा एवं वर्तमान समय के संदर्भ में विभागों को भूमि की आवश्यकता की समीक्षा करेगा ।

(2 ) विभाग के कार्यालयों, कार्यस्थलों, योजनाओं या परियोजनाओं के लिए भूमि की आवश्यकता का आकलन मानक मापदंडो पर किया जाएगा । मानक मापदंड न होने की स्थिति में युक्तियुक्त मापदंडों का प्रयोग किया जाएगा । पूर्व से निर्मित या प्रस्तावित संरचना के लिए भूमि की आवश्यकता के आकलन में क्षितिजीय प्रसार. (horizontal spread ) के स्थान पर ऊर्ध्वाधर रचना (Vertical rise) की संभावना पर भी विचार किया जाएगा ।

(3 ) समीक्षा उपरांत सक्षम प्राधिकारी राज्य शासन के किसी बिभाग को हस्तांतरित भूमि अंशतः या पूर्णतः राजस्व विभाग को वापिस करने का निर्णय कर सकेगा ।

(4) यदि संबंधित विभाग सक्षम प्राधिकारी के निर्णय से व्यथित है तो वह राज्य शासन के राजस्व विभाग को अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सकेगा जो सुसंगत दस्तावेज प्राप्त कर व संबंधित विभागों से परामर्श कर अभ्यावेदन का निराकरण करेगा ।

4880

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 मई 2023

[ भाग 1

अध्याय

तीन

स्थायी पट्टे पर नजूल भूमि का निर्वर्तन

भाग - क

स्थायी पट्टे पर निर्वर्तन – सामान्य

19. प्रयोजन, सक्षम प्राधिकारी , प्रब्याजि (Premium) , वार्षिक भू-भाटक (Annual Lease- rent ) तथा आवंटन की प्रक्रिया (1 ) इन निर्देशों के प्रभावशील होने के बाद नजूल भूमि का स्थायी पट्टे पर निर्वर्तन नीचे दी गई तालिका के कालम (2) में उल्लेखित प्रयोजनों के लिए किया जाएगा । इन मामलों में स्वीकृति हेतु सक्षम प्राधिकारी , प्रब्याजि, वार्षिक भू-भाटक तथा आवंटन की प्रकिया तालिका के कमशः कालम (3 ) , (4), (5) तथा (6 ) अनुसार होंगे-

तालिका

स्थायी पट्टे पर नजूल भूमि दिए जाने के प्रयोजन, सक्षम प्राधिकारी , प्रब्याजि, वार्षिक भू-भाटक तथा आवंटन प्रक्रिया

स्वीकृति हेतु

सरल क्रमांक

प्रयोजन जिसके लिए नजूल भूमि स्थायी पट्टे पर दी जाना है

वार्षिक भू-भाटक

आवंटन की प्रकिया प्रब्याजि (भूमि के बाजार मूल्य का प्रतिशत)

*सक्षम प्राधिकारी

(भोपाल

विकास योजना

क्षेत्र को छोड़कर)

(1 )

(2)

(3)

1

इंडिया

रेलवे मंत्रालय अथवा 1 . नेशनल हाइवेज अथॉरिटी ऑफ को यथास्थिति-

(5)

(4)

(6)

सामान्य प्रक्रिया (भाग-ख अनुसार)

मुख्यालय में संभाग स्थित भूमि के मामले में संभाग नजूल निर्वर्तन समिति

(क) रेल मार्ग निर्माण हेतु केवल रेल लाइन निर्माण के लिए आवश्यक भूमि

1 /-

शून्य

(एक रुपया)

1/-

शून्य

(एक रुपया)

2. अन्य स्थान पर स्थित भूमि के मामले में जिला नजूल निर्वर्तन समिति (ख) राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण अथवा पूर्व निर्मित सड़क के चौड़ीकरण के लिए 4881

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 मई 2023

भाग 1 ]

सरल कमांक

प्रयोजन जिसके लिए नजूल भूमि स्थायी पट्टे पर दी जाना है

वार्षिक भू-भाटक

आवंटन की प्रक्रिया प्रब्याजि (भूमि के बाजार मूल्य का प्रतिशत)

स्वीकृति हेतु * सक्षम प्राधिकारी (भोपाल विकास योजना क्षेत्र को छोड़कर)

(1)

(2)

(3)

आवश्यक भूमि

2

(4)

(5)

(6)

100 प्रतिशत

राज्य

नजूल

निर्वर्तन

समिति

केन्द्र सरकार के किसी विभाग या उपकम को पूर्ण प्रब्याजि व भू- भाटक पर

3 मध्यप्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल, विकास प्राधिकरण या विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण

सामान्य प्रकिया (भाग-ख अनुसार ) मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता (भू-राजस्व का निर्धारण एवं पुनर्निर्धारण) नियम, 2018 के अंतर्गत दर निर्धारण की विहित से दो गुना

1/-

शून्य

(एक रुपया)

सामान्य प्रक्रिया (भाग -ख अनुसार)

1 . संभागीय मुख्यालय में स्थित भूमि के मामले में संभाग नजूल निर्वर्तन समिति (क) केन्द्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा प्रयोजित ई.डब्ल्यू.एस. या कमजोर वर्ग के लिये आवासीय योजना अंतर्गत

50 प्रतिशत मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता

2. अन्य स्थान

पर स्थित भूमि

के मामले में

(ख) ई.डब्लू.एस. या कमजोर वर्ग के आवासीय प्रयोजन के 4882

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 मई 2023

सरल     प्रयोजन जिसके लिए
कमांक    नजूल भूमि स्थायी
       पट्टे पर दी जाना है

[ भाग 1

  प्रब्याजि     वार्षिक     आवंटन
  (भूमि के    भू-भाटक        की
बाजार मूल्य                 प्रक्रिया
का प्रतिशत)

स्वीकृति हेतु

*सक्षम प्राधिकारी

(भोपाल

विकास योजना

क्षेत्र को छोड़कर)

(2)

(3) (1)

लिए

(6) (4)

(5)

जिला नजूल

निर्वर्तन समिति

(भू-राजस्व का निर्धारण एवं पुनर्निर्धारण) नियम, 2018 के अंतर्गत निर्धारण की विहित से दो गुना दर

100 प्रतिशत -तथैव-

निर्वर्तन समिति

राज्य नजूल

(ग) प्रयोजन के लिए व्यावसायिक

-तथैव-

60 प्रतिशत

नजूल

राज्य

निर्वर्तन समिति

(घ) उपरोक्त खण्ड (क), (ख) तथा खण्ड (ग) को छोड़कर अन्य मामले में

4

राज्य सरकार द्वारा 1 . स्थापित एवं नियंत्रित कृषि उपज मंडी समिति को मंडी प्रांगण के लिए

मध्यप्रदेश सामान्य प्रकिया (भाग-ख अनुसार) भू- राजस्व संहिता (भू-राजस्व का निर्धारण

मुख्यालय में संभाग स्थित भूमि के मामले में संभाग नजूल निर्वर्तन समिति मंडी समिति प्रथम वर्ग के लिये 50 प्रतिशत द्वितीय वर्ग मंडी समिति एवं के लिये

स्थान पर स्थित भूमि 2. अन्य के मामले में जिला नजूल निर्वर्तन समिति (मध्यप्रदेश कृषि उपज समिति वर्गीकरण ) मंडी (मंडी नियम, 1981 के नियम 3 के अनुसार वर्गीकृत मंडी समितियों के लिये)

पुनर्निधारण) नियम, 2018 के अंतर्गत निर्धारण की विहित दर से दो गुना

40 प्रतिशत तृतीय वर्ग मंडी समिति के लिये 30प्रतिशत 4883

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 मई 2023

भाग 1 ]

सरल कमांक

प्रयोजन जिसके लिए नजूल भूमि स्थायी पट्टे पर दी जाना है

वार्षिक भू-भाटक

आवंटन की प्रक्रिया प्रब्याजि (भूमि के बाजार मूल्य का प्रतिशत)

स्वीकृति हेतु * सक्षम प्राधिकारी (भोपाल विकास योजना क्षेत्र को छोड़कर)

(1)

(2)

5

(4)

(3)

(5)

(6)

चतुर्थ वर्ग मंडी समिति के लिये 20 प्रतिशत

75 प्रतिशत

राज्य

निर्वर्तन

नजूल

समिति

स्टेट वेयर हाउसिंग एवं सेन्ट्रल वेयर हाउसिंग कार्पोरेशन तथा फूड कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया के गोदामों के लिए

6

सामान्य प्रक्रिया (भाग-ख अनुसार)

मध्यप्रदेश भू- रजिस्व संहिता (भू-राजस्व का निर्धारण एवं पुनर्निधारण) नियम, 2018 के अंतर्गत निर्धारण की विहित दर से दो गुना

शून्य

1/- (एक रुपया)

सामान्य प्रक्रिया (भाग-ख अनुसार)

1 . संभाग मुख्यालय में स्थित भूमि के मामले में संभाग नजूल समिति निर्वर्तन

2. अन्य स्थान पर स्थित भूमि के मामले में जिला नजूल निर्वर्तन समिति

नवोदय के मामले में अधिकतम 10 हेक्टेयर या केन्द्र सरकार द्वारा नियत मानदण्ड अनुसार में से जो कम हो और केन्द्रीय विद्यालयों के मामलों में अधिकतम 2 हेक्टेयर या केन्द्र सरकार द्वारा नियत मानदण्ड अनुसार में से जो कम हो 4884

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 मई 2023

सरल क्रमांक

प्रयोजन जिसके लिए नजूल भूमि स्थायी पट्टे पर दी जाना है

[भाग 1

वार्षिक भू-भाटक

आवंटन की प्रक्रिया प्रब्याजि (भूमि के बाजार मूल्य का प्रतिशत)

स्वीकृति हेतु * सक्षम प्राधिकारी (भोपाल विकास योजना क्षेत्र को छोड़कर)

(1)

(2)

7

सहकारी बैंकों को (क) नगरीय क्षेत्र में (3)

(4)

(6)

(5)

50 प्रतिशत

राज्य नजूल

निर्वर्तन समिति

(ख) नगरेतर क्षेत्र में 50 प्रतिशत

सामान्य प्रक्रिया (भाग-ख अनुसार)

1. संभागीय मुख्यालय में मामले में संभाग स्थित भूमि के नजूल निर्वर्तन समिति

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू- राजस्व का निर्धारण एवं पुनर्निधारण) नियम, 2018 के अंतर्गत निर्धारण की विहित दर से दो गुना

2. अन्य स्थान पर स्थित भूमि के मामले में जिला नजूल निर्वर्तन समिति

8

पंचायती राज संस्थाओं के कार्यालय भवन के लिए

शून्य

सामान्य प्रक्रिया (भाग-ख अनुसार)

स्थित भूमि के मामले में संभाग नजूल निर्वर्तन 1 . मुख्यालय में संभाग समिति

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-राजस्व का निर्धारण एवं

2. अन्य स्थान पर स्थित भूमि के मामले में जिला नजूल निर्वर्तन समिति

9

पुनर्निधारण) नियम, 2018 के अंतर्गत निर्धारण की विहित दर से दो गुना

50 प्रतिशत

राज्य

नजूल

निर्वर्तन समिति

राज्य सरकार द्वारा स्थापित एवं नियंत्रित दुग्ध संघों द्वारा दुग्ध

मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता

सामान्य प्रकिया (भाग-ख 4885

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 मई 2023

भाग 1 ]

 सरल    प्रयोजन जिसके लिए                       प्रब्याजि    वार्षिक    आवंटन
क्रमांक  नजूल भूमि स्थायी                       (भूमि के    भू-भाटक       की
        पट्टे पर दी जाना है                   बाजार मूल्य                प्रक्रिया
                                              का प्रतिशत)।

स्वीकृति हेतु

*सक्षम प्राधिकारी

(भोपाल

विकास योजना

क्षेत्र को छोड़कर)

(1 )

(2)

(3)

संयंत्र या शीत केन्द्र के लिए

10

(4)

(6)

(5)

अनुसार) (भू-राजस्व का निर्धारण एवं पुनर्निधारण) नियम, 2018 के अंतर्गत निर्धारण की विहित दर से दो गुना

मध्यप्रदेश

शून्य

राज्य

निर्वर्तन

नजूल

समिति

युद्ध में मृत सैनिकों के परिवारों को आवासीय प्रयोजन के लिए

(क) कमीशन्ड अधिकारी के मामले में 220 वर्गमीटर तक

(ख) अन्य मामले में 140 वर्गमीटर तक

11 पूर्त संस्था को

भाग -ग अनुसार

12

भाग -घ अनुसार मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनैतिक दल को कार्यालय भवन निर्माण भूमि के लिए

13

भाग-ङ मध्यप्रदेश विद्युत उत्पादन या पारेषण

भू-राजस्व

संहिता

सामान्य प्रक्रिया (भाग-ख (भू-राजस्व अनुसार)

का निर्धारण

एवं

पुनर्निधारण) नियम, 2018 के अंतर्गत निर्धारण की विहित दर से दो गुना

भाग-ग अनुसार

भाग -ग अनुसार भाग-ग अनुसार

भाग-घ अनुसार भाग -घ अनुसार

भाग-घ अनुसार

भाग-ङ

भाग -ङ भाग-ङ 4886

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 मई 2023

सरल क्रमांक

प्रयोजन जिसके लिए नजूल भूमि स्थायी पट्टे पर दी जाना है

[ भाग 1

वार्षिक भू-भाटक

आवंटन की प्रकिया प्रब्याजि (भूमि के बाजार मूल्य का प्रतिशत)

स्वीकृति हेतु * सक्षम प्राधिकारी (भोपाल विकास योजना क्षेत्र को छोड़कर)

(1 )

(2)

(3)

अनुसार तथा वितरण कम्पनियों को भूमि का आवंटन

14

भाग-च अनुसार चहुँमुखी विकास के लिए निजी पूंजी निवेश के मामलों में भूमि का आवंटन

(4)

(6)

(5)

अनुसार

अनुसार अनुसार

भाग- च

भाग च

भाग-च

अनुसार अनुसार अनुसार

* इन निर्देशों में किसी बात के होते हुए भी , भोपाल विकास योजना क्षेत्र के भीतर स्थित भूमियों के निर्वर्तन के लिये उक्त तालिका में विहित उपबंधों के अध्यधीन सक्षम प्राधिकारी " भोपाल विकास योजना क्षेत्र के लिये नजूल निर्वर्तन समिति" होगी ।

(2) जिन मामलों में वार्षिक भू-भाटक मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता (भू- राजस्व का निर्धारण तथा पुनर्निर्धारण ) नियम, 2018 के अंतर्गत निर्धारण की विहित दर से दो गुना रखा गया है उनमें पट्टे की अवधि के दौरान जब - जब भी राज्य शासन के द्वारा निर्धारण दरों में परिवर्तन अधिसूचित किया जाएगा, तब- तब पट्टे का वार्षिक भू-भाटक भी ऐसी पुनरीक्षित निर्धारण दरों के दो गुना स्वयमेव निर्धारित हुआ समझा जाएगा ।

(3 ) इन निर्देशों के पूर्व जारी पट्टो के मामले में भू-भाटक संबंधित पट्टे की शेष अवधि तक पूर्वानुसार देय होगा तथा पट्टे के नवीनीकरण के समय कंडिका 81 के उपबंध अनुसार भू- भाटक पुनर्निर्धारित होगा ।

4887

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 मई 2023

भाग 1 ]

भाग ख

स्थायी पट्टे पर भूमि आवंटन की सामान्य प्रकिया

20. इस भाग के उपबंधों का लागू होना- स्थायी पट्टे पर भूमि आवंटन की सामान्य प्रक्रिया इस भाग के उपबंधों के अनुसार 'होगी, परन्तु भाग - ग , घ, ङ तथा च के अंतर्गत आने वाले मामलों में उस भाग में विहित की गई प्रक्रिया के उपबंधों के अनुसार कार्यवाही की जाएगी ।

21. भूमि आवंटन के लिए आवेदन- (1 ) स्थायी पट्टे पर भूमि आवंटन के लिए प्ररूप एक में आवेदन पत्र कलेक्टर को प्रस्तुत किया जाएगा ।

(2) आवेदक द्वारा प्रक्रिया शुल्क रुपए दस हजार शासकीय खजाने में परिशिष्ट 'क' में उल्लेखित मद में जमा कर उसकी पावती की छायाप्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न की जाएगी । प्रकिया शुल्क आवेदन के अमान्य होने की दशा में वापिस नहीं किया जाएगा और न ही मान्य होने की दशा में किसी देय राशि के विरुद्ध समायोजित किया जाएगा ।

22. जांच प्रतिवेदन- (1 ) कलेक्टर लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों के आधार पर आवेदन पत्र अमान्य कर सकेगा अथवा आवेदन पत्र को संबंधित नजूल अधिकारी को जांच व प्रतिवेदन के लिए प्रेषित करेगा ।

(2) नजूल अधिकारी द्वारा आवेदन पत्र के संबंध में कंडिका 142 में विहित रीति में सार्वजनिक उद्घोषणा जारी कर दावे, आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित किए जाएंगे ।

(3) सार्वजनिक उद्घोषणा का उस स्थानीय क्षेत्र में जहां पर भूमि स्थित है व्यापक रूप से परिचालित दो समाचार पत्रों में, जिनमें से कम से कम एक हिन्दी का होगा, आवेदक के व्यय पर प्रकाशन भी कराया जाएगा ।

(4) नजूल अधिकारी द्वारा स्थानीय निकाय , नगर तथा ग्राम निवेश विभाग और यदि आवेदित भूमि किसी अन्य विभाग के आधिपत्य में की भूमि से लगी हुई हो तो उस विभाग के जिला कार्यालय का अभिमत प्राप्त किया जाएगा । स्थानीय निकाय , नगर तथा ग्राम निवेश विभाग या अन्य विभाग के जिला कार्यालय अभिमत सामान्यतः पंद्रह दिन में देंगे, यदि तीस दिन की अवधि में भी अभिमत प्राप्त नहीं होता है तो यह माना जाएगा कि उन्हें प्रस्तावित आवंटन में कोई आपत्ति नहीं है ।

4888

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 मई 2023

[भाग 1

(5) नजूल अधिकारी द्वारा जांच प्रतिवेदन में अन्य बातों के अलावा निम्न बिंदुओं का भी समावेश किया जाएगा-

(क) तत्समय प्रवृत्त विकास योजना में आवेदन अनुसार भूमि उपयोग अनुमत है अथवा नही?;

(ख ) भवनों के निर्माण के लिए संबंधित क्षेत्र के लिए लागू तल क्षेत्र अनुपात (एफ.ए.आर.) के अधिकतम उपयोग के आधार पर भूमि की न्यूनतम आवश्यकता का आकलन;

(ग ) आवेदित भूमि का पूर्ण उपयोग करने की कार्ययोजना तथा उसके लिए वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता; और

(घ) क्या आवेदित भूमि की आवश्यकता किसी अन्य महत्वपूर्ण लोक प्रयोजन के लिए है या भविष्य में संभावित है?

(6) नजूल अधिकारी द्वारा जांच प्रतिवेदन प्ररूप दो में तैयार किया जाकर जिला नजूल निर्वर्तन समिति के सदस्य सचिव को प्रेषित किया जाएगा

23. स्थायी पट्टे की स्वीकृति (1 ) जिस मामले में जिला नजूल निर्वर्तन समिति स्थायी पट्टा स्वीकृत करने के लिए सक्षम प्राधिकारी है उसमें उसके द्वारा निर्णय लिया जाकर आवेदकं को सूचित किया जाएगा । जिस मामले में संभाग नजूल निर्वर्तन समिति या राज्य नजूल निर्वर्तन समिति या " भोपाल विकास योजना क्षेत्र के लिये नजूल निर्वर्तन समिति" सक्षम प्राधिकारी है उसमें जिला नजूल निर्वर्तन समिति के द्वारा अपने अभिमत के साथ मामला संभाग नजूल निर्वर्तन समिति को प्रेषित किया जाएगा ।

(2) जिस मामले में संभाग नजूल निर्वर्तन समिति स्थायी पट्टा स्वीकृत करने के लिए सक्षम प्राधिकारी है उसमें उसके द्वारा जिला नजूल निर्वर्तन समिति से प्राप्त मामले में निर्णय लिया जाकर आवेदक तथा जिला नजूल निर्वर्तन समिति को सूचित किया जाएगा । जिस मामले में राज्य नजूल निर्वर्तन समिति या 'भोपाल विकास योजना क्षेत्र के लिये नजूल निर्वर्तन समिति" स्थायी पट्टा स्वीकृत करने के लिए सक्षम प्राधिकारी है उसमें संभाग नजूल निर्वर्तन समिति द्वारा अपना अभिमत अंकित कर मामला यथास्थिति राज्य नजूल निर्वर्तन समिति या " भोपाल विकास योजना क्षेत्र के लिये नजूल निर्वर्तन समिति" को प्रेषित किया जाएगा ।

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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 मई 2023

भाग 1 ]

(3) जिस मामले में राज्य नजूल निर्वर्तन समिति या ' भोपाल विकास योजना क्षेत्र के लिये नजूल निर्वर्तन समिति " स्थायी पट्टा स्वीकृत करने के लिए सक्षम प्राधिकारी है उसमें ऐसी समिति द्वारा संभाग नजूल निर्वर्तन समिति से प्राप्त मामलों में निर्णय लिया जाकर आवेदक, जिला नजूल निर्वर्तन समिति तथा संभाग नजूल निर्वर्तन समिति को सूचित किया जाएगा ।

24. प्रब्याजि तथा भू-भाटक- (1 ) इस भाग के अंतर्गत स्वीकृत किए जाने वाले स्थायी पट्टों पर प्रब्याजि तथा वार्षिक भू- भाटक कंडिका 19 की उपकंडिका (1 ) में दी गई तालिका के अनुसार अधिरोपित किया जाएगा ।

(2) पट्टे की अवधि के दौरान वार्षिक भू- भाटक के संबंध में कंडिका 19 की उपकंडिका (2) के प्रावधान लागू होंगे ।

25. पट्टे का निष्पादन- सक्षम प्राधिकारी से पट्टे की स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् पट्टे के निष्पादन की कार्यवाही इस अध्याय के भाग छ के उपबंधों के अनुसार की जाएगी ।

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[ भाग 1

भाग - ग

पूर्त संस्था को पूर्त प्रयोजन के लिये स्थायी पट्टे पर भूमि आवंटन

26. सक्षम प्राधिकारी- पूर्त ( charitable ) संस्था को पूर्त प्रयोजन के लिये स्थायी पट्टे पर नजूल भूमि का आवंटन करने के मामले में सक्षम प्राधिकारी राज्य नजूल निर्वर्तन समिति होगीः

परंतु भोपाल विकास योजना क्षेत्र के भीतर स्थित भूमि के आवंटन के मामले में सक्षम प्राधिकारी " भोपाल विकास योजना क्षेत्र के लिये नजूल निर्वर्तन समिति" होगीः

परंतु यह और कि ऐसे मामले में, जिनमें एक ही भूखण्ड के लिये एक से अधिक संस्थाएं आवेदन करती हैं, निर्वर्तन का निर्णय राज्य के मंत्रि- परिषद द्वारा लिया जाएगा ।

27. भूमि आवंटन के लिये अर्हताएँ- (1 ) केवल ऐसी पूर्त संस्था को पूर्त प्रयोजन के लिये स्थायी पट्टे पर भूमि आवंटित की जाएगी जो-

(क) आवेदन की दिनांक से तीन वर्ष पूर्व से सुसंगत विधि के अंतर्गत पंजीकृत है (जैसे- मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973, मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 आदि) ;

(ख ) संस्था की गतिविधियों अथवा लाभार्थियों में जाति, समुदाय या धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता हो;

परन्तु यदि कोई संस्था जाति, समुदाय या धर्म के आधार पर अपनी गतिविधियों अथवा लाभार्थियों में भेदभाव नहीं करती हो तो केवल इस कारण से कि संस्था के नाम में किसी जाति, समुदाय या धर्म का उल्लेख है , उसे अनर्ह नहीं समझा जायेगा ।

(ग ) संस्था की आय तथा आस्तियां उन्हीं उद्देश्यों के लिये प्रयुक्त किये जाते हों जो कि उसके उद्देश्यों तथा उपविधियों में वर्णित हों;

(घ) ऐसी संस्था कंडिका (3) के खण्ड (ज) में परिभाषित पूर्त संस्था हो ;

(ङ) आवेदन की दिनांक से ठीक तीन पूर्ववर्ती वर्षों में संस्था के द्वारा अपने उद्देश्यों पर औसतन रुपए पांच लाख वार्षिक व्यय किया गया हो तथा आयकर विवरणियां दाखिल की गईं हों;

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भाग 1 ]

(च) संस्था के पास न्यूनतम रुपए दस लाख या आवेदित भूखण्ड के बाजार मूल्य के 10 प्रतिशत की राशि के बराबर, इनमें से जो कम हो, की कॉरपस निधि (Corpus fund ) होः

(छ) संस्था की आय का कोई अंश प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से उसके सदस्यों, संचालकों, संस्थापकों या उनसे संबंधित व्यक्तियों को वितरित नहीं किया जाता हो या किये जाने योग्य नहीं हो; और

(ज) संस्था की उपविधियों के अनुसार संस्था के परिसमापन पर उसकी निबल आस्तियां (Net assets ) उसकी देनदारियों की पूर्ति के उपरांत उसके सदस्यों, संचालकों, संस्थापकों व दानदाताओं को वापस नहीं होती हों ।

(2 ) किसी भी ऐसी संस्था को एक नगरीय क्षेत्र या ग्राम में एक से अधिक स्थानों पर भूमि आवंटित नहीं की जाएगी ।

28. भूमि आवंटन के लिये आवेदन- ( 1 ) आवेदक संस्था द्वारा लैण्ड बैंक में से भूमि का चयन कर कलेक्टर को प्ररूप एक में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जाएगा ।

(2) आवेदक द्वारा प्रकिया शुल्क रुपए दस हजार शासकीय खजाने में परिशिष्ट 'क' में उल्लेखित मद में जमा कर उसकी पावती की छायाप्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न की जाएगी । प्रकिया शुल्क आवेदन के अमान्य होने की दशा में वापिस नहीं किया जाएगा और न ही मान्य होने की दशा में किसी देय राशि के विरुद्ध समायोजित किया जाएगा ।

29. परीक्षण तथा जांच प्रतिवेदन- (1 ) कलेक्टर आवेदन पत्र का संक्षिप्त परीक्षण कर लेखबद्ध किये जाने वाले कारणों के आधार पर उसे अमान्य कर सकेगा ।

(2) उपकंडिका (1 ) के अंतर्गत आवेदन पत्र अमान्य न किये जाने की दशा में उसे संबंधित नजूल अधिकारी को जांच व प्रतिवेदन के लिए प्रेषित किया जाएगा ।

(3 ) नजूल अधिकारी द्वारा आवेदन पत्र के संबंध में कंडिका 142 में विहित रीति में सार्वजनिक उद्घोषणा जारी कर दावे, आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित किए जाएंगे ।

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मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 मई 2023

[ भाग 1

(4 ) सार्वजनिक उद्घोषणा का उस स्थानीय क्षेत्र में जहां पर भूमि स्थित है व्यापक रूप से परिचालित दो समाचार पत्रों में, जिनमें से कम से कम एक हिन्दी का होगा, आवेदक संस्था के व्यय पर प्रकाशन भी कराया जाएगा ।

(5) सार्वजनिक उद्घोषणा में यह भी लिखा जाएगा कि यदि कोई अन्य पूर्त संस्था आवेदित भूमि का आवंटन चाहती है तो वह उद्घोषणा में उल्लेखित अंतिम तिथि तक प्ररूप एक में आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकेगी । ऐसी अन्य संस्था द्वारा प्रकिया शुल्क रुपए दस हजार शासकीय खजाने में परिशिष्ट 'क' में उल्लेखित मद में जमा कर उसकी पावती की छायाप्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न की जाएगी । प्रकिया शुल्क आवेदन के अमान्य होने की दशा में वापिस नहीं किया जाएगा और न ही मान्य होने की दशा में किसी देय राशि के विरुद्ध समायोजित किया जाएगा ।

(6) नजूल अधिकारी द्वारा स्थानीय निकाय, नगर तथा ग्राम निवेश और यदि आवेदित भूमि किसी अन्य विभाग के आधिपत्य में की भूमि से लगी हुई हो तो उस विभाग का अभिमत प्राप्त किया जाएगा । स्थानीय निकाय, नगर तथा ग्राम निवेश या अन्य विभाग के जिला कार्यालय अभिमत सामान्यतः पंद्रह दिन में देंगे , यदि तीस दिन की अवधि में भी अभिमत प्राप्त नहीं होता है तो यह माना जाएगा कि उन्हें प्रस्तावित आवंटन में कोई आपत्ति नहीं है ।

(7 ) नजूल अधिकारी द्वारा जांच प्रतिवेदन में अन्य बातों के अलावा निम्न बिंदुओं का भी समावेश किया जाएगा-

(क) तत्समय प्रवृत्त विकास योजना में आवेदन अनुसार भूमि उपयोग अनुमत है अथवा नही? ;

(ख) भवनों के निर्माण के लिए संबंधित क्षेत्र के लिए लागू तल क्षेत्र अनुपात (एफ.ए.आर. ) के अधिकतम उपयोग के आधार पर भूमि की न्यूनतम आवश्यकता का आकलन;

(ग) आवेदित भूमि का पूर्ण उपयोग करने की कार्ययोजना तथा उसके लिए वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता; और

(घ) क्या आवेदित भूमि की आवश्यकता किसी अन्य महत्वपूर्ण लोक प्रयोजन के लिए है या भविष्य में संभावित है ?

(8) यदि किसी भू- खण्ड प्राप्त करने के लिए अर्हता रखने वाली एक से अधिक संस्थाएँ आवेदन करती है तो उनमें से चयन करने हेतु निम्न मानदण्डों का उपयोग किया जा सकेगा- 4893

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भाग 1 ]

(क) संस्थाओं के द्वारा प्रस्तावित गतिविधियों का क्षेत्रीय संदर्भ में तुलनात्मक महत्व;

(ख) संस्थाओं द्वारा परिचालित गतिविधियों का वर्तमान आकार-वित्तीय एवं भौतिक आयामों पर; और

(ग) संस्थाओं की दीर्घकालीन संवहनीयता की संभावनाएं ।

(9) नजूल अधिकारी द्वारा जांच प्रतिवेदन प्ररूप दो में तैयार किया जाकर जिला नजूल निर्वर्तन समिति के सदस्य सचिव को प्रेषित किया जाएगा ।

30. जांच प्रतिवेदन पर सक्षम प्राधिकारी का निर्णय (1 ) यदि जिला नजूल निर्वर्तन समिति आवेदक संस्था (या संस्थाओं) को स्थायी पट्टा स्वीकृत करना उपयुक्त समझती हैं तो उसके द्वारा अपनी अनुशंसा अंकित कर मामला संभाग नजूल निर्वर्तन समिति को प्रेषित किया जाएगा । अन्यथा स्थिति में जिला नजूल निर्वर्तन समिति के द्वारा आवेदन पत्र अमान्य कर आवेदक संस्था (या संस्थाओं) को सूचित किया जाएगा ।

(2) यदि संभाग नजूल निर्वर्तन समिति आवेदक संस्था (या संस्थाओं) को स्थायी पट्टा स्वीकृत करना उपयुक्त समझती है तो उसके द्वारा अपनी अनुशंसा अंकित कर मामला यथास्थिति राज्य नजूल निर्वर्तन समिति या 'भोपाल विकास योजना क्षेत्र के लिये नजूल निर्वर्तन समिति" को प्रेषित किया जाएगा । अन्यथा स्थिति में संभाग नजूल निर्वर्तन समिति के द्वारा आवेदन पत्र अमान्य कर आवेदक संस्था (या संस्थाओं) तथा जिला नजूल निर्वर्तन समिति को सूचित किया जाएगा ।

(3) (एक) एकल आवेदन के मामले में यथास्थिति राज्य नजूल निर्वर्तन समिति या ' भोपाल विकास योजना क्षेत्र के लिये नजूल निर्वर्तन समिति ' द्वारा संभाग नजूल निर्वर्तन समिति से प्राप्त मामले में निर्णय लिया जाकर आवेदक संस्था, जिला नजूल निर्वर्तन समिति तथा संभाग नजूल निर्वर्तन समिति को सूचित किया जाएगा ।

(दो) एक भूखण्ड के लिये एक से अधिक आवेदन के मामले में राज्य के मंत्रि- परिषद द्वारा संभाग नजूल निर्वर्तन समिति से प्राप्त मामले में निर्णय लिया जाकर आवेदक संस्थाओं, जिला नजूल निर्वर्तन समिति तथा संभाग नजूल निर्वर्तन समिति को सूचित किया जाएगा ।

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[ भाग 1

31. प्रब्याजि तथा भू- भाटक- (1 ) पूर्त संस्था को स्वीकृत किए जाने वाले स्थायी पट्टों पर बाजार मूल्य के 25 प्रतिशत के बराबर प्रब्याजि तथा मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता (भू- राजस्व का निर्धारण एवं पुनर्निर्धारण) नियम, 2018 के अंतर्गत निर्धारण की विहित दर से दो गुना वार्षिक भू- भाटक अधिरोपित किया जाएगा ।

(2) पट्टे की अवधि के दौरान वार्षिक भू- भाटक के संबंध में कंडिका 19 की उपकंडिका (2) के प्रावधान लागू होंगे ।

32. पट्टे का निष्पादन तथा उसमें सामान्य शर्तों के साथ अन्य अनिवार्य शर्तें जोड़ी जाना- (1 ) सक्षम प्राधिकारी से पट्टे की स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात पट्टे के निष्पादन की कार्यवाही इस अध्याय के भाग- छ के उपबंधों के अनुसार की जाएगी ।

(2) पूर्त संस्था को रियायती दर पर स्वीकृत स्थायी पट्टे में सामान्य शर्तों के साथ - साथ निम्न शर्तें जोड़ी जाएंगी-

(क) पट्टा अहस्तांतरणीय होगा तथा विभाजन नहीं किया जाएगा;

(ख) संस्था द्वारा उसे आवंटित भूमि पर एक वर्ष के भीतर निर्माण प्रारंभ कर तीन वर्ष में निर्माण पूर्ण करना होगा ताकि भूमि का समुचित उपयोग सुनिश्चित हो;

(ग) कलेक्टर या उसके द्वारा प्राधिकृत नजूल अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, तहसीलदार या अन्य व्यक्ति को संस्था के लेखा अभिलेख का निरीक्षण करने का अधिकार होगा;

(घ) आवंटित भूमि पर संचालित संस्था की गतिविधियों अथवा लाभार्थियों में जाति, समुदाय या धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा;

(ङ) यदि विकास योजना में व्यावसायिक उपयोग अनुमत है तो आवंटित भूमि पर संस्था द्वारा आवंटित भूमि में निर्मित क्षेत्र के 10 प्रतिशत तक व्यावसायिक उपयोग अनुज्ञेय होगा तथा ऐसे क्षेत्र के लिये व्यावसायिक उपयोग हेतु वार्षिक भू-भाटक देय होगा; और

(च ) अन्य बिन्दु जो प्रकरण की परिस्थिति के अनुसार कलेक्टर ठीक समझे ।

33. इस भाग के प्रावधान लागू न होना- पूर्त संस्थाओं के ऐसे मामलों में इस भाग के प्रावधान लागू नहीं होंगे , जिनमें पूर्व में भूमि आवंटन के आदेश सक्षम स्तर से जारी किये जा चुके हैं ।

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भाग 1 ]

भाग- घ

मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनैतिक दल को कार्यालय भवन निर्माण हेतु स्थायी पट्टे

पर भूमि आवंटन

34. सक्षम प्राधिकारी - मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनैतिक दल को स्थायी पट्टे पर नजूल भूमि का आवंटन करने के लिए सक्षम प्राधिकारी राज्य के मंत्रिपरिषद के निर्णय के अनुक्रम में राज्य सरकार होगी :

परंतु भोपाल विकास योजना क्षेत्र के भीतर स्थित भूमि के आवंटन के मामले में 'भोपाल विकास योजना क्षेत्र के लिये नजूल निर्वर्तन समिति की अनुसंशा पर निर्वर्तन का निर्णय राज्य के मंत्रिपरिषद द्वारा लिया जाएगा ।

1

35. भूमि आवंटन के लिये अर्हताएँ- (1 ) केवल ऐसे राजनैतिक दल को कार्यालय भवन निर्माण के लिए नजूल भूखण्ड आवंटन के लिये अहर्ता होगी जो तत्समय भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त हो ।

(2 ) उपकंडिका ( 1 ) के अधीन अर्हता रखने वाले राजनैतिक दल को अपने प्रादेशिक कार्यालय के लिए प्रदेश में केवल एक भूखण्ड आवंटन की तथा एक जिले में जिला कार्यालय के लिये केवल एक भूखण्ड आवंटन की पात्रता होगी ।

(3 ) यदि किसी राजनैतिक दल को प्रादेशिक कार्यालय या जिला कार्यालय के लिये पूर्व से शासकीय भूखण्ड आवंटित है तो ऐसे दल को यथास्थिति प्रादेशिक कार्यालय या उसी जिले में जिला कार्यालय के लिए पुनः शासकीय भूखण्ड के आवंटन की पात्रता नहीं होगी ।

(4) भूखंड का आवंटन किसी व्यक्ति या किसी पदाधिकारी के नाम से नहीं किया जाएगा, बल्कि आवंटन राजनैतिक दल के नाम से किया जाएगा ।

36. भूमि आवंटन के लिये आवेदन- (1 ) राजनैतिक दल के द्वारा इस निमित्त अधिकृत किए गए पदाधिकारी द्वारा लैण्ड बैंक में से भूमि का चयन कर कलेक्टर को प्ररूप एक में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जाएगा ।

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[भाग 1

(2) आवेदक द्वारा प्रकिया शुल्क रुपए दस हजार शासकीय खजाने में परिशिष्ट 'क' में उल्लेखित मद में जमा कर उसकी पावती की छायाप्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न की जाएगी । प्रकिया शुल्क आवेदन के अमान्य होने की दशा में वापिस नहीं किया जाएगा और न ही मान्य होने की दशा में किसी देय राशि के विरुद्ध समायोजित किया जाएगा ।

37. आवेदन पत्र का परीक्षण तथा जांच प्रतिवेदन (1 ) कलेक्टर आवेदन पत्र का संक्षिप्त परीक्षण कर लेखबद्ध किये जाने वाले कारणों के आधार पर उसे अमान्य कर सकेगा ।

(2) उपकंडिका (1 ) के अंतर्गत आवेदन पत्र अमान्य न किये जाने की दशा में उसे संबंधित नजूल अधिकारी को जांच व प्रतिवेदन के लिए प्रेषित किया जाएगा ।

(3 ) नजूल अधिकारी द्वारा आवेदन पत्र के संबंध में कंडिका 142 में विहित रीति में सार्वजनिक उद्घोषणा जारी कर दावे , आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित किए जाएंगे ।

(4 ) सार्वजनिक उद्घोषणा का उस स्थानीय क्षेत्र में जहां पर भूमि स्थित है व्यापक रूप से परिचालित दो समाचार पत्रों में, जिनमें से कम से कम एक हिन्दी का होगा, आवेदक राजनैतिक दल के व्यय पर प्रकाशन भी कराया जाएगा

(5) सार्वजनिक उद्घोषणा में यह भी लिखा जाएगा कि यदि कोई अन्य अर्हता प्राप्त राजनैतिक दल आवेदित भूमि का आवंटन चाहता है तो वह उद्घोषणा में उल्लेखित अंतिम तिथि तक प्ररूप एक में आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकेगा ऐसे आवेदक द्वारा प्रकियां शुल्क रुपए दस हजार शासकीय खजाने में परिशिष्ट 'क' में उल्लेखित मद में जमा कर उसकी पावती की छायाप्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न की जाएगी ! प्रक्रिया शुल्क आवेदन के अमान्य होने की दशा में वापिस नहीं किया जाएगा और न ही मान्य होने की दशा में किसी देय राशि के विरुद्ध समायोजित किया जाएगा ।

(6) नजूल अधिकारी द्वारा स्थानीय निकाय, नगर तथा ग्राम निवेश और यदि आवेदित भूमि किसी अन्य विभाग के आधिपत्य में की भूमि से लगी हुई हो तो उस विभाग के जिला कार्यालय का अभिमत प्राप्त किया जाएगा । स्थानीय निकाय , नगर तथा ग्राम निवेश या अन्य विभाग के जिला कार्यालय अभिमत सामान्यतः पंद्रह दिन 4897

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भाग 1 ]

में देंगे , यदि तीस दिन की अवधि में भी अभिमत प्राप्त नहीं होता है तो यह माना जाएगा कि उन्हें प्रस्तावित आवंटन में कोई आपत्ति नहीं है ।

(7) नजूल अधिकारी द्वारा जांच प्रतिवेदन में अन्य बातों के अलावा निम्न बिंदुओं का भी समावेश किया जाएगा-

(क) तत्समय प्रवृत्त विकास योजना में आवेदन अनुसार भूमि उपयोग अनुमत है अथवा नही? ;

(ख) भवनों के निर्माण के लिए संबंधित क्षेत्र के लिए लागू तल क्षेत्र अनुपात (एफ.ए.आर.) के अधिकतम उपयोग के आधार पर भूमि की न्यूनतम आवश्यकता का आकलन;

(ग) आवेदित भूमि का पूर्ण उपयोग करने की कार्ययोजना तथा उसके लिए वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता; और

(घ ) क्या आवेदित भूमि की आवश्यकता किसी अन्य महत्वपूर्ण लोक प्रयोजन के लिए है या भविष्य में संभावित है?

(8) यदि किसी भू- खण्ड प्राप्त करने के लिए अर्हता रखने वाले एक से अधिक राजनैतिक दल आवेदन करते हैं तो राज्य की विधानसभा में जिस राजनैतिक दल के विधायकों की संख्या अधिक होगी उसे वरीयता दी जाएगी । यदि विधायकों की संख्या बराबर हो तो जिस राजनैतिक दल के राज्य से निर्वाचित लोकसभा सदस्यों की संख्या अधिक हो उसे वरीयता दी जाएगी । यदि ऐसे लोकसभा सदस्यों की संख्या भी बराबर हो तो जिस राजनैतिक दल के संसद सदस्यों की संख्या अधिक हो उसे वरीयता दी जाएगी ।

(9) नजूल अधिकारी द्वारा जांच प्रतिवेदन प्ररूप दो में तैयार किया जाकर जिला नजूल निर्वर्तन समिति के सदस्य सचिव को प्रेषित किया जाएगा ।

38. जांच प्रतिवेदन पर सक्षम प्राधिकारी का निर्णय- (1 ) नजूल अधिकारी द्वारा प्रस्तुत किया गया जांच प्रतिवेदन जिला नजूल निर्वर्तन समिति तथा संभाग नजूल निर्वर्तन समिति के अभिमतों के साथ राज्य शासन को प्रेषित किया जाएगा ।

(2) यथास्थिति राज्य नजूल निर्वर्तन समिति या भोपाल विकास योजना क्षेत्र के लिये गठित नजूल निर्वर्तन समिति द्वारा मामले में निर्णय लिया जाकर आवेदक राजनैतिक दल (या दलों) , जिला नजूल निर्वर्तन समिति तथा संभाग नजूल निर्वर्तन समिति को सूचित किया जाएगा ।

4898

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 मई 2023

[ भाग 1

39. प्रब्याजि तथा भू- भाटक- (1 ) राजनैतिक दल को स्वीकृत किए जाने वाले स्थायी पट्टों पर प्रब्याजि निम्नानुसार देय होगी-

भूखण्ड का क्षेत्रफल

(क) 1000 वर्गमीटर तक

(ख) 1000 वर्गमीटर से अधिक प्रब्याजि

(बाजार मूल्य का प्रतिशत)

50प्रतिशत

100 प्रतिशत

(2) ऐसे स्थायी पट्टे पर मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता (भू- राजस्व का निर्धारण एवं पुनर्निर्धारण ) नियम, 2018 के अंतर्गत निर्धारण की विहित दर से दो गुना वार्षिक भू-भाटक अधिरोपित किया जाएगा ।

(3) पट्टे की अवधि के दौरान वार्षिक भू-भाटक के संबंध में कंडिका 19 की उपकंडिका (2) के प्रावधान लागू होंगे ।

40. पट्टे का निष्पादन तथा उसमें सामान्य शर्तों के साथ अन्य अनिवार्य शर्तें जोड़ी जाना- ( 1 ) सक्षम प्राधिकारी से पट्टे की स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात पट्टे के निष्पादन की कार्यवाही इस अध्याय के भाग छ के उपबंधों के अनुसार की जाएगी ।

(2) राजनैतिक दल को रियायती दर पर स्वीकृत स्थायी पट्टे में सामान्य शर्तों के साथ-साथ निम्न शर्तें जोड़ी जाएंगी- (क) पट्टा अहस्तांतरणीय होगा तथा विभाजन नहीं किया जाएगा;

(ख) राजनैतिक दल द्वारा उसे आवंटित भूमि पर एक वर्ष के भीतर निर्माण प्रारंभ कर तीन वर्ष में निर्माण पूर्ण करना होगा ताकि भूमि का समुचित उपयोग सुनिश्चित हो;

(ग) यदि किसी कारणवश राजनैतिक दल अस्तित्व में नहीं रहता है तो आवंटित भूखंड एवं उस पर निर्मित संरचना (भवन) राज्य शासन में वेष्ठित हो जाएंगे तथा उसके द्वारा भूखंड के लिए राज्य शासन को प्रब्याजि अथवा भू- भाटक के मद्दे जमा की गई राशि वापिस नहीं लौटाई जाएगी और न ही भूखंड पर निर्मित संरचना के लिए कोई प्रतिफल देय होगा; और भाग 1 ]

4899

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 मई 2023

(

घ) यदि विकास योजना में व्यावसायिक उपयोग अनुमत है तो आवंटित भूमि पर राजनैतिक दल के द्वारा निर्मित क्षेत्र के अधिकतम 10 प्रतिशत क्षेत्र में व्यावसायिक गतिविधियां अनुज्ञेय होंगी तथा ऐसे क्षेत्र के लिये व्यावसायिक उपयोग हेतु वार्षिक भू- भाटक देय होगा ।

41. इस भाग के प्रावधान लागू न होना- राजनैतिक दल को भूखण्ड आवंटन के ऐसे मामलों में इस भाग के प्रावधान लागू नहीं होंगे , जिनमें पूर्व में भूमि आवंटन के आदेश सक्षम स्तर से जारी किए जा चुके हैं ।

भाग - ङ

मध्यप्रदेश विद्युत उत्पादन, पारेषण तथा वितरण कम्पनियों को भूमि आवंटन

42. मध्यप्रदेश विद्युत उत्पादन, पारेषण तथा वितरण कम्पनियों को भूमि का आवंटन- मध्यप्रदेश विद्युत उत्पादन, पारेषण तथा वितरण कम्पनियों को भूमि राजस्व विभाग द्वारा सीधे आवंटित नहीं की जाएगी । राजस्व विभाग के द्वारा विद्युत उत्पादन, पारेषण तथा वितरण संबंधी परियोजनाओं के लिए अध्याय- दो में विहित प्रक्रिया के अनुसार ऊर्जा विभाग को भूमि हस्तांतरित की जाएगी । इस प्रकार हस्तांतरित भूमि ऊर्जा विभाग द्वारा मध्यप्रदेश शासन द्वारा गठित मध्यप्रदेश विद्युत पारेषण कम्पनी , मध्यप्रदेश विद्युत उत्पादन कम्पनी तथा मध्यप्रदेश विद्युत वितरण कम्पनियों को ऊर्जा विभाग की विभागीय नीति के अनुसार स्थायी पट्टे पर दी जाएगी ।

4900

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 मई 2023

[ भाग 1

भाग च

चहुँमुखी विकास के लिए निजी पूंजी निवेश के मामलों में भूमि आवंटन

43. निजी पूंजी निवेश को आकर्षित करने के लिए नजूल भूमि का आवंटन (1) प्रदेश के चहुँमुखी विकास के लिए औद्योगिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक आदि विभिन्न क्षेत्रों में निजी पूंजी निवेश को आकर्षित कर प्रदेश में अधोसंरचना विकास के साथ - साथ रोजगार के वृहद् अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से निवेशकों को शासकीय भूमि उपलब्ध कराई जाना वांछनीय है ।

(2) राज्य शासन के निम्न विभागों द्वारा जारी की गई विभागीय नीतियों/ निर्देशों के अंतर्गत निवेशकों को भूमि का निर्वर्तन इन विभागों द्वारा किया जाता है-

(क) औद्योगिक नीति और निवेश प्रोत्साहन विभाग ;

(ख) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग ;

(ग) विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग;

(घ) नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग;

(ङ) पर्यटन विभाग ;

(च) पशुपालन विभाग; और

(छ) अन्य विभाग (जो भविष्य में मंत्रि- परिषद के अनुमोदन से उनकी विभागीय नीति जारी किये जाने पर शामिल होगा) ;

राजस्व विभाग के द्वारा उपरोक्त विभागों को, उनकी मांग प्राप्त होने पर , इन निर्देशों के अध्याय - दो में विहित प्रक्रिया के अनुसार भूमि हस्तांतरित की जाएगी । संबंधित विभाग के द्वारा अपनी विभागीय नीति के अनुसार निवेशकों को भूमि का निर्वर्तन किया जाएगा । निर्वर्तित भूमि पर प्रब्याजि तथा भू- भाटक का अधिरोपण, वसूली , पट्टे का निष्पादन , प्रशासन तथा नवीनीकरण आदि समस्त कार्यवाहियां संबंधित विभाग के द्वारा अपनी विभागीय नीति के अनुसार की जाएंगी । संबंधित विभाग का यह उत्तरदायित्व होगा कि उसे राजस्व विभाग से हस्तांतरित भूमि तथा निवेशकों को निर्वर्तित की गई भूमि के नक्शे, ले -आउट, सूचियां तथा अन्य आवश्यक अभिलेख समुचित रूप से संधारित करे व राजस्व विभाग के अधिकारियों द्वारा मांग किए जाने पर उन्हें उपलब्ध कराए ।

:

(3) उपकंडिका (2) में उल्लेखित विभागों द्वारा अपनी विभागीय नीतियों / निर्देशों के अधीन भूमि आवंटन के मामलों को छोड़कर अन्य मामलों में राजस्व विभाग के द्वारा ऐसे निवेशकों को, जो राज्य शासन के किसी विभाग की नीति के अंतर्गत दी जाने भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 मई 2023

4901

वाली सुविधाओं का लाभ प्राप्त करते हुए शासकीय भूमि प्राप्त करने के इच्छुक हों, आगामी कंडिकाओं अनुसार नजूल भूमि का स्थायी पट्टे पर आवंटन किया जाएगा ।

44. सक्षम प्राधिकारी- निवेशकों को स्थायी पट्टे पर भूमि आवंटन की स्वीकृति देने के लिए सक्षम प्राधिकारी नीचे दी गई तालिका के अनुसार होंगे-

तालिका

निवेशकों को स्थायी पट्टे पर भूमि आवंटन की स्वीकृति देने के लिए सक्षम

प्राधिकारी

क्र.

भूमि का क्षेत्रफल एवं बाजार मूल्य

सक्षम प्राधिकारी

(1)

(2)

(3)

जिला नजूल निर्वर्तन समिति

1. नगरीय क्षेत्र में 4000 वर्गमीटर तक या नगरेतर क्षेत्र में पाँच हेक्टेयर तक क्षेत्रफल की भूमि जिसका बाजार मूल्य रुपये एक करोड़ तक है

2.

संभाग नजूल निर्वर्तन समिति

नगरीय क्षेत्र में 4000 वर्गमीटर से अधिक परन्तु एक हेक्टेयर तक या नगरेतर क्षेत्र में पांच हेक्टेयर से अधिक परन्तु दस हेक्टेयर तक क्षेत्रफल की भूमि जिसका बाजार मूल्य रुपये पाँच करोड़ तक है

3 संभाग नजूल निर्वर्तन समिति की अधिकारिता के बाहर के मामले

राज्य नजूल निर्वर्तन समिति

45. निवेशक द्वारा विभाग को आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जाना (1 ) निवेशक परियोजना का विस्तृत विवरण (Detailed Project Report-डी.पी.आर.) पूंजी निवेश के प्रस्ताव के साथ विभागीय नीति में घोषित सुविधाओं का उल्लेख करते हुए लैंड बैंक में से भूमि का चयन कर संबंधित विभाग को भूमि आवंटन के लिए आवेदन प्ररूप एक में करेगा ।

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मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 मई 2023

[ भाग 1

(2) आवेदक द्वारा प्रकिया शुल्क रुपए दस हजार शासकीय खजाने में परिशिष्ट 'क' में उल्लेखित मद में जमा कर उसकी पावती की छायाप्रति आबेदन पत्र के साथ संलग्न की जाएगी । प्रकिया शुल्क आवेदन के अमान्य होने की दशा में वापिस नहीं किया जाएगा और न ही मान्य होने की दशा में किसी देय राशि के विरुद्ध समायोजित किया जाएगा ।

46. विभाग के द्वारा निवेशक के आवेदन का परीक्षण करना- आबेदन प्राप्त होने पर संबंधित विभाग निवेशक के आवेदन और परियोजना विवरण का विधिवत् परीक्षण करेगा । संबंधित विभाग यदि प्रस्तावित परियोजना को विभागीय नीति के अंतर्गत उपयुक्त पाता है तो परियोजना के लिए आवेदित भूमि के संदर्भ में अपनी विभागीय नीति के प्रावधानों के अनुसार अथवा विकास योजना (मास्टर प्लान) एवं मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 के अंतर्गत अनुमत भूमि उपयोग (land use ) तथा तल क्षेत्र अनुपात (एफ.ए.आर. ) के पूर्ण उपयोग के आधार पर संभावित ऊर्ध्वाकार (vertical) निर्माण को ध्यान में रखते हुए भूमि की न्यूनतम आवश्यकता का आंकलन करेगा ।

47. विभाग द्वारा आवेदन पत्र का परीक्षण करने के लिए समय - सीमा - संबंधित विभाग के द्वारा किसी माह के अंतिम कार्य दिवस तक प्राप्त आवेदन पत्र का परीक्षण आगामी माह के प्रथम सप्ताह के भीतर किया जाएगा तथा पात्र तथा उपयुक्त पाए गए आवेदन को भूमि आवंटन के लिए उपयुक्तता तथा विभागीय नीति के अंतर्गत भूमि आवंटन के मामले में दी जाने वाली सुविधाओं (जिसमें प्रब्याजि एवं भू-भाटक की देयता में रियायत आदि का स्पष्ट उल्लेख होगा) का प्रमाणीकरण करते हुए और आवंटन की स्वीकृति की दशा में जारी किये जाने वाले स्थायी पट्टे में विभागीय नीति के अनुसार अधिरोपित की जाने वाली विशिष्ट शर्तों के उल्लेख के साथ माह के द्वितीय सप्ताह के सोमवार को और यदि सोमवार अवकाश दिवस है तो आगामी कार्य दिवस को संबंधित कलेक्टर को अग्रेषित किया जाएगा ।

48. कलेक्टर द्वारा आवेदन पत्र का परीक्षण- (1 ) कलेक्टर लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों के आधार पर आवेदन पत्र अमान्य कर सकेगा अथवा आवेदन पत्र को संबंधित नजूल अधिकारी को परीक्षण कर प्रस्तुत करने के लिए प्रेषित करेगा ।

(2) नजूल अधिकारी द्वारा आवेदन पत्र का परीक्षण किया जाएगा जिनमें प्रमुखतः निम्न बिन्दु शामिल होंगे- भाग 1 ]

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(क) आवेदित भूमि संबंधी भू-अभिलेख जिसमें नोईयत का उल्लेख भी होगा एवं मानचित्र;

(ख ) आवेदित भूमि की उपलब्धता;

(ग) विभागीय नीति के प्रावधानों के अनुसार अथवा विकास योजना (मास्टर प्लान) एवं मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम , 2012 के अंतर्गत अनुमत भूमि उपयोग (land use) तथा तल क्षेत्र अनुपात (एफ ए आर) के पूर्ण उपयोग के आधार पर संभावित ऊर्ध्वाकार (vertical) निर्माण को ध्यान में रखते हुए भूमि की न्यूनतम आवश्यकता;

(घ) यदि भूमि विकास योजना क्षेत्र में स्थित है तो विकास योजना में नियत भूमि उपयोग; तथा यदि भूमि विकास योजना क्षेत्र के बाहर स्थित है तो आवेदित भूमि उपयोग के लिए ग्राम तथा नगर निवेश विभाग के प्रतिवेदन अनुसार भूमि उपयोग की उपयुक्तता;

(ङ) लैण्ड बैंक में अंकित प्रविष्टि के अनुसार आवेदित भूमि कृषि भिन्न प्रयोजन हेतु, जिस हेतु आवंटन चाहा गया है, आवंटन योग्य है अथवा नहीं;

(च) मध्यप्रदेश बाजार मूल्य मार्गदर्शक सिद्धान्तों का बनाया जाना तथा उनका पुनरीक्षण नियम, 2000 के अंतर्गत कलेक्टर द्वारा जारी की गई गाइड लाइन के अनुसार आवेदित भूमि का वर्तमान बाजार मूल्य;

(छ) संबंधित विभाग द्वारा अग्रेषित आवेदन के अनुसार उस विभाग की विभागीय नीति के अनुसार देय प्रब्याजि एवं वार्षिक भू-भाटक;

(ज) स्थानीय निकाय - नगर निगम , नगर पालिका, नगर परिषद या ग्राम पंचायत से परामर्श;

(झ) यथा आवश्यक अन्य विभागों के जिला अधिकारियों से सामान्यतः पंद्रह दिवस की अवधि में अभिमत / परामर्श लिया जाएगा, यदि तीस दिवस में भी कोई अभिमत / परामर्श प्राप्त नहीं होता है तो यह माना जाएगा कि उन्हें कोई आपत्ति नहीं है ;

(ञ) भूमि की मौके पर उपलब्धता संबंधी विस्तृत जॉच जिसमें अतिक्रमण आदि का भी उल्लेख होगा; और

(ट) अन्य कोई अनुषांगिक विषय ।

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[ भाग 1

(3) नजूल अधिकारी द्वारा जांच प्रतिवेदन प्ररूप दो में तैयार किया जाकर सामान्यतः दो माह के भीतर कलेक्टर को प्रस्तुत किया जाएगा ।

(4) जांच प्रतिवेदन के परीक्षण उपरांत कलेक्टर यदि पाता है कि निवेशक को आवेदित भूमि का आवंटन नहीं किया जा सकता तो वह तदनुसार विभाग को सूचित करेगा ।

(5) यदि कलेक्टर यह पाता है कि निवेशक को भूमि आवंटित करने पर विचार किया जा सकता है तो वह नजूल अधिकारी को इस आशय की सार्वजनिक उद्घोषणा जारी कर आपत्ति / सुझाव आंमत्रित करने के लिए निर्देशित करेगा ।

49. सार्वजनिक उद्घोषणा- (1 ) नजूल अधिकारी द्वारा कंडिका 142 में विहित रीति में सार्वजनिक उद्घोषणा जारी कर न्यूनतम पंद्रह दिवस की अवधि देते हुए आपत्तियां / सुझाव आमंत्रित किए जाएंगे ।

(2 ) सार्वजनिक उद्घोषणा का उस स्थानीय क्षेत्र में जहां पर भूमि स्थित है व्यापक रूप से परिचालित दो समाचार पत्रों में, जिनमें से कम से कम एक हिन्दी का होगा, आवेदक के व्यय पर प्रकाशन भी कराया जाएगा ।

(3) नजूल अधिकारी द्वारा सार्वजनिक उद्घोषणा में प्राप्त आपत्तियों तथा सुझावों पर जांच कर अपना अभिमत अंकित किया जाएगा ।

(4) एक ही भूमि या उसके अंशभाग के आवंटन हेतु यदि एक से अधिक आवेदन प्राप्त होने की दशा में उनके संबंध में आपत्तियों और सुझावों के निराकरण के पश्चात् आवंटन हेतु पात्र आवेदन पत्रों से किसी एक के चयन के लिए नजूल अधिकारी द्वारा निम्न बिन्दुओं पर तुलनात्मक परीक्षण किया जाएगा-

(क) परियोजना द्वारा सृजित होने वाला सीधा रोजगार ;

(ख) परियोजना में किए जा रहे निवेश का आकार;

(ग) आवेदक द्वारा प्रदेश में पूर्व से स्थापित और गतिशील परियोजनाएँ; और (घ) परियोजना की स्थापना से जिले को प्राप्त होने वाले अन्य लाभ (उदाहरण के लिए स्वास्थ्य सेवा की उपलब्धता में गुणात्मक या परिमाणात्मक वृद्धि) ।

भाग 1 ]

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(5) नजूल अधिकारी अपने जांच प्रतिवेदन तथा प्राप्त आपत्तियों / सुझावों के संबंध में अपने अभिमत के साथ मामला जिला नजूल निर्वर्तन समिति के सदस्य सचिव को प्रेषित करेगा ।

50. जांच प्रतिवेदन पर सक्षम प्राधिकारी का निर्णय (1 ) जिस मामले में जिला नजूल निर्वर्तन समिति स्थायी पट्टा स्वीकृत करने के लिए सक्षम प्राधिकारी है उसमें उसके द्वारा निर्णय लिया जाकर आवेदक (या आवेदकों) तथा संबंधित विभाग (या विभागों) को सूचित किया जाएगा । जिस मामले में संभाग नजूल निर्वर्तन समिति अथवा राज्य नजूल निर्वर्तन समिति सक्षम प्राधिकारी है उसमें जिला नजूल निर्वर्तन समिति के द्वारा अपने अभिमत के साथ मामला संभाग नजूल निर्वर्तन समिति को प्रेषित किया जाएगा ।

(2) जिस मामले में संभाग नजूल निर्वर्तन समिति स्थायी पट्टा स्वीकृत करने के लिए सक्षम प्राधिकारी है उसमें उसके द्वारा जिला नजूल निर्वर्तन समिति से प्राप्त मामले में निर्णय लिया जाकर आवेदक (या आवेदकों) , संबंधित विभाग (या विभागों) तथा जिला नजूल निर्वर्तन समिति को सूचित किया जाएगा । जिस मामले में राज्य नजूल निर्वर्तन समिति स्थायी पट्टा स्वीकृत करने के लिए सक्षम प्राधिकारी है उसमें संभाग नजूल निर्वर्तन समिति द्वारा अपना अभिमत अंकित कर मामला राज्य नजूल निर्वर्तन समिति को प्रेषित किया जाएगा ।

(3) जिला नजूल निर्वर्तन समिति तथा संभाग नजूल निर्वर्तन समिति द्वारा प्रकरण प्राप्त होने की दिनांक से पन्द्रह दिवस के भीतर निराकरण किया जाएगा।

(4) जिस मामले में राज्य नजूल निर्वर्तन समिति स्थायी पट्टा स्वीकृत करने के लिए सक्षम प्राधिकारी है उसमें उसके द्वारा संभाग नजूल निर्वर्तन समिति से प्राप्त मामलों में निर्णय लिया जाकर आवेदक (या आवेदकों) , संबधित विभाग (या विभागों) , जिला नजूल निर्वर्तन समिति तथा संभाग नजूल निर्वर्तन समिति को सूचित किया जाएगा।

51. प्रब्याजि तथा भू- भाटक- (1 ) ऐसे मामलों में बाज़ार मूल्य के बराबर प्रब्याजि तथा मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-राजस्व का निर्धारण एवं पुनर्निधारण) नियम , 2018 के अंतर्गत निर्धारण की विहित दर से दो गुना भू-भाटक देय होगाः

परन्तु यदि किसी विभाग की नीति के अनुसार निवेशक को प्रब्याजि या भू-भाटक पर कोई रियायत प्राप्त करने की पात्रता है तो आवंटित भूमि के संबंध में ऐसी दरों पर प्रब्याजि तथा भू-भाटक देय होगा ।

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[भाग 1

(2) पट्टे की अवधि के दौरान वार्षिक भू- भाटक के संबंध में कंडिका 19 की उपकंडिका (2) के प्रावधान लागू होंगे ।

52. पट्टे का निष्पादन तथा उसमें सामान्य शर्तों के साथ अन्य अनिवार्य शर्तें जोड़ी जाना- (1 ) सक्षम प्राधिकारी से पट्टे की स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् पट्टे के निष्पादन की कार्यवाही इस अध्याय के भाग- छ के उपबंधों के अनुसार की जाएगी ।

(2) ऐसे स्थायी पट्टों में सामान्य शर्तों के साथ- साथ संबंधित विभागीय नीति में उल्लेखित शर्तें तथा निम्न शर्तें जोड़ी जाएंगी-

(क) परियोजना, जिसके लिए भूमि आवंटित की गई है, की स्थापना का कार्य आवंटन उपरांत भूमि का आधिपत्य सौपे जाने की दिनांक से एक वर्ष के भीतर प्रारंभ किया जाएगा तथा तीन वर्ष के भीतर पूर्ण कर परियोजना प्रारंभ की जाएगी;

(ख) आवंटिती द्वारा आवंटित भूमि या उसके किसी भाग को विक्रय , दान, उप पट्टा या अन्यथा अंतरित नहीं किया जाएगा; और

(ग) आवंटिती अथवा उसकी सहमति से किसी अन्य द्वारा आवंटित भूमि या उसका कोई भाग राज्य शासन की पूर्वानुमति के बिना बंधक नहीं रखी जाएगी ।

उपरोक्त शर्तों का अपालन या उल्लंघन पाए जाने पर आवंटन स्वतः निरस्त समझा जाएगा ।

53. स्थायी पट्टे की शर्तों का पालन कराने के संबंध में संबंधित विभाग का उत्तरदायित्व- कलेक्टर स्वीकृति आदेश की एक प्रति के साथ निष्पादित पट्टे की प्रति संबंधित विभाग को प्रेषित करेगा । पट्टे की शर्तों तथा विभागीय नीति का आवंटिती से पालन कराना सुनिश्चित करने का दायित्व उस सीमा तक, जो संबंधित विभाग द्वारा नीति का उल्लेख करते हुए प्रस्तावित की गयी हो, संबंधित विभाग का होगा ।

54. आवंटित भूमि के प्रयोजन में परिवर्तन की स्थिति में देय राशि- (1 ) किसी निवेशक को यदि किसी एक प्रयोजन के लिए भूमि आवंटित की जाती है और भविष्य में राज्य शासन की पूर्वानुमति से उसे किसी अन्य प्रयोजन में उपयोग में लाया जाता है तो निवेशक द्वारा शमन राशि का राज्य शासन को भुगतान करना भाग 1 ]

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होगा जो यथास्थिति रियायत देते हुए आवंटित भूमि के मामले में कंडिका 82 की उपकंडिका (2) की तालिका के सरल कमांक 8 और अन्य मामलों में कंडिका 82 की उपकंडिका (2) की तालिका के सरल कमांक 6 अनुसार होगी ।

(2) नए प्रयोजन के लिए तत्समय देय वार्षिक भू-भाटक का पुनर्निधारण किया जाएगा जो पट्टे की शेष अवधि के लिए देय होगा ।

55. निजी पूंजी निवेशकों को आवंटित शासकीय पट्टे की भूमियों के अभिहस्तांकन (conveyance) की अनुमति- (1 ) ऐसी शासकीय भूमि, जो निजी पूंजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए आवंटित की गई है, को अभिहस्तांकित कर वित्तीय संस्थाओं तथा बैंकों से परियोजना के लिए ऋण प्राप्त करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से अनुज्ञप्ति प्राप्त अनुसूचित बैंकों एवं कम्पनी अधिनियम , 2013 की धारा 4(1 ) के अंतर्गत घोषित लोक वित्तीय संस्थाओं के पक्ष में पट्टाधिकारों का अभिहस्तांकन की अनुमति आगामी उपबंधों के अधीन उपलब्ध होगी ।

(2) यह स्पष्ट किया जाता है कि अभिहस्तांकन (conveyance ) बंधक (mortgage) नहीं है, न ही आवंटिती को पट्टाधिकार के अभिहस्तांकन की पूर्ण शक्ति (full power) या समग्र प्राधिकार (absolute authority) है । आवंटिती की अभिहस्तांकन की शक्ति सीमित है ।

56. अभिहस्तांकन की शर्तें- अभिहस्तांकन की अनुमति निम्नलिखित शर्तों पर दी जा सकेगी:-

(क) भूमि पर राज्य शासन को देय प्रभार प्रथम दायित्व होगा, किसी बैंक या वित्तीय संस्था या अन्य का नहीं;

(ख) भूमि के अभिहस्तांकन के उपरान्त भी भूमि का उपयोग यथापूर्व प्रयोजन के लिये ही किया जा सकेगा, प्रयोजन परिवर्तन नही किया जा सकेगा;

(ग) पट्टाधारी से किसी राशि की वसूली के लिये किसी न्यायालय या प्राधिकरण या प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत वाद या दावे में राज्य शासन आवश्यक पक्षकार होगा । अभिहस्तांकिती ऐसा वाद या दावा राज्य शासन को पक्षकार बनाए बिना प्रस्तुत नहीं कर सकेगा;

(घ) अभिहस्तांकिती अपनी देय राशि प्रथमतः अभिहस्तांकित भूमि पर स्थित समस्त चल सम्पत्ति से वसूल कर सकेगा, उसके बाद भूमि पर स्थापित संरचना से वसूल कर सकेगा;

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[ भाग 1

(ङ) पट्टेदार और बैंक या वित्तीय संस्था के बीच ऋण की शर्तों के तहत वसूली की कार्यवाही करने के पूर्व बैंक या वित्तीय संस्था को कम से कम 3 माह पूर्व राज्य शासन को नोटिस देना होगा

(च) बैंक या वित्तीय संस्था द्वारा वसूली के अनुक्रमं में अभिहस्तांकित भूमि के लीज का हस्तांतरण पट्टे की शेष अवधि के लिए होगा और इसके पश्चात् हस्तांतरिती को पट्टे का नवीनीकरण कराना होगा;

(छ) कम्पनी के मामलों में हस्तांतरण से तात्पर्य वहीं माना जायेगा जो कम्पनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों में निहित है;

(ज) भूमि का मूल्यांकन हस्तांतरण के समय प्रचलित बाजार मूल्य के आधार पर किया जाएगा । इस प्रकार संगणित बाजार मूल्य और आवंटन दिनांक को आवंटिती द्वारा प्रब्याजि के रूप में भुगतान की गयी राशि के अन्तर की 10 प्रतिशत राशि के बराबर हस्तांतरण शुल्क सरकारी खजाने में परिशिष्ट ' क' में उल्लेखित मद में जमा करना होगा । अभिहस्तांकन के प्रत्येक पश्चात्वर्ती मामले में भी पश्चात्वर्ती तथा पूर्ववर्ती हस्तांकनों के समय के संगणित बाजार मूल्यों के अंतर की 10 प्रतिशत राशि के बराबर हस्तांतरण शुल्क अधिरोपित किया जाएगा;

(झ) अभिहस्तांकिती प्रश्नाधीन भूमि के संबंध में सभी पर्यावरणीय दायित्वों के निर्वहन के लिये उत्तरदायी होगा;

(ञ) यदि अभिहस्तांकन के उपरान्त कभी भी यह प्रकट होता है कि अभिहस्तांकन की नीति अथवा उसकी वर्जना संबंधी शैथिल्य किसी तथ्य के छुपाने (suppression) या किसी दुर्व्यपदेशन (misrepresentation) या छल से प्राप्त किया गया है तो अभिहस्तांकन शून्य समझा जाएगा;

(ट) केवल उसी ऋणदाता के पक्ष में अभिहस्तांकन अनुमत होगा जो या तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट, 1934 के अंतर्गत एक शेड्यूल्ड बैंक है अथवा कम्पनी अधिनियम , 2013 के अंतर्गत एक लोक वित्तीय संस्थान है :

परन्तु यदि ऋणदाता एक कॉन्सॉर्शियम (consortium) है और उसके सभी सदस्य रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट, 1934 के अंतर्गत शेड्यूल्ड बैंक अथवा कम्पनी अधिनियम , 2013 के अंतर्गत लोक वित्तीय संस्थान नहीं हैं , तो यथास्थिति ऐसे कॉन्सॉर्शियम द्वारा नियुक्त ट्रस्टी अर्थात् अग्रणी ( lead) बैंक का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट, 1934 के अंतर्गत शेड्यूल्ड बैंक होना अथवा वित्तीय संस्था के मामले में मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 मई 2023

4909 भाग 1 ]

उसका कम्पनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अंतर्गत लोक वित्तीय संस्थान होना आवश्यक होगा;

(ठ) यदि ऋण एक कॉन्सॉर्शियम (consortium) द्वारा दिया गया है, तो इस विशेष परिस्थिति को दृष्टिगत रखते हुए ऋणदाताओं के पक्ष में यथास्थिति उनके द्वारा नियुक्त ट्रस्टी अर्थात् अग्रणी ( lead ) बैंक अथवा वित्तीय संस्था को आवेदक कम्पनी के साथ अभिहस्तांकन या अन्तरण अनुबंध हस्ताक्षरित करने की अनुमति होगी;

(ड) अभिहस्तांकन के मामलो में लैण्डर्स स्टेप- इन राईट (lender's step- in right) का सिद्धान्त लागू होगा; और

(ढ) यदि परियोजना हेतु स्वीकृत पुनर्वास पैकेज की या अन्य किसी या किन्हीं निर्धारित शर्तों का कोई उल्लंघन पाया जाता है तो अनुमति निरस्त की जा सकेगी ।

57. अभिहस्तांकन की अनुमति के लिए आवेदन प्रस्तुत किया जाना- (1 ) अभिहस्तांकन की अनुमति के लिए अभिहस्तांतरणकर्ता कलेक्टर को आवेदन प्रस्तुत करेगा । अभिहस्तांतरणकर्ता अपने आवेदन के साथ ,-

(क) इस आशय का शपथ - पत्र देगा कि वह अभिहस्तांकन विषयक किसी निर्योग्यता अथवा अक्षमता से ग्रस्त नहीं है;

(ख) इस आशय का अदेयता प्रमाण- पत्र प्रस्तुत करेगा कि राज्य शासन को देय किसी भी प्रकार का कर, उपकर, प्रभार या भू- राजस्व बकाया नहीं है; और

(ग) ऐसी संस्थाओं की सूची जिनके पक्ष में अभिहस्तांकन प्रस्तावित है, प्रस्तुत करते हुए अभिहस्तांकन के लिए आवश्यकता के कारणों का विवरण , आवश्यक दस्तावेज तथा ऐसे अन्य विवरण जिनसे यह सिद्ध हो सके कि अभिहस्तांकन के बिना परियोजना का कार्यान्वयन संभव नहीं है, प्रस्तुत करेगा ।

(2) कलेक्टर अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार से अनिम्न श्रेणी का होगा , प्राप्त आवेदन की जांच के लिए समस्त प्रासंगिक तथ्यों एवं दस्तावेजों का निरीक्षण कर सकेगा एवं इस हेतु भूमि पर प्रवेश कर सकेगा ।

4910

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[ भाग 1

58. कलेक्टर द्वारा प्रतिवेदन तैयार कर राज्य शासन को प्रेषित करना- ( 1 ) कलेक्टर मामले में परीक्षण निम्न बिन्दु सम्मिलित करते हुए अपना प्रतिवेदन तैयार करेगाः-

(क) प्रकरण का तिथिवार तथ्यात्मक विवरण;

(ख) आवेदक या अभिहस्तांतरणकर्ता की परियोजना की वर्तमान स्थिति;

(ग) आवेदक आवंटिती को प्रश्नाधीन भूमि पूर्ण प्रब्याजि पर आवंटित की गई है अथवा रियायती दर पर; रियायती दर पर आवंटित भूमि के मामले में कलेक्टर, आवेदक आवंटिती द्वारा भूमि आवंटन के समय भुगतान की गयी प्रब्याजि की राशि का उल्लेख करते हुए , अभिहस्तांकन की अनुमति की अनुशंसा करते समय यह स्पष्ट उल्लेख करेगा कि भूमि का आवंटन रियायती दर पर किया गया है;

(घ) ऋणदाता रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट, 1934 के अंतर्गत एक शेड्यूल्ड बैंक है अथवा कम्पनी अधिनियम , 2013 के अंतर्गत एक लोक वित्तीय संस्थान है:

परन्तु यदि ऋणदाता एक कॉन्सॉर्शियम (consortium ) है और उसके सभी सदस्य रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट, 1934 के अंतर्गत शेड्यूल्ड बैंक अथवा कम्पनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत लोक वित्तीय संस्थान नहीं हैं , तो यथास्थिति ऐसे कॉन्सॉर्शियम द्वारा नियुक्त ट्रस्टी अर्थात् अग्रणी ( lead) बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट, 1934 के अंतर्गत शेड्यूल्ड बैंक है अथवा वित्तीय संस्था कम्पनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अंतर्गत लोक वित्तीय संस्थान है;

(ङ) यदि ऋण एक कॉन्सॉर्शियम ( consortium ) द्वारा दिया गया है, तो इस विशेष परिस्थिति को दृष्टिगत रखते हुए ऋणदाताओं के पक्ष में यथास्थिति उनके द्वारा नियुक्त ट्रस्टी अर्थात् अग्रणी ( lead) बैंक अथवा वित्तीय संस्था के साथ अभिहस्तांकन या अन्तरण अनुबंध हस्ताक्षरित करने के लिए आवेदक या अभिहस्तांतरणकर्ता सहमत है;

(च) आवेदक या अभिहस्तांतरणकर्ता का इस आशय का स्वीकारोक्ति पत्र (undertaking ) कि उसे अभिहस्तांकन की अनुमति जिन शर्तों पर दी जाएगी , वह पालन करने को तत्पर है; '

(छ) आवेदक या अभिहस्तांतरणकर्ता द्वारा आवंटन की किसी शर्त का उल्लंघन या अपालन नहीं किया गया है;

(ज) परियोजना के लिए यदि कोई पुनर्वास पैकेज स्वीकृत है तो आवेदक या अभिहस्तांतरणकर्ता द्वारा ऐसे पैकेज का पालन किया गया है; और 4911

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भाग 1 ]

(झ ) अन्य बिन्दु जिसे कलेक्टर उचित समझे ।

(2) कलेक्टर उक्तानुसार जांच उपरान्त अभिहस्तांकन की अनुमति के लिए केवलं उन्हीं मामलों में अनुशंसा करेगा , जिनमें उसकी संतुष्टि हो जाए कि प्रश्नाधीन भूमि के संबंध में संहिता की धारा 182 की उपधारा (2) के अंतर्गत पुनः प्रवेश के अधिकार का प्रयोग करने के आधार उपलब्ध नहीं हैं ।

(3) कलेक्टर उक्तानुसार प्रतिवेदन तैयार कर अपनी अनुशंसा या अभिमत के साथ आयुक्त को प्रस्तुत करेगा जो कलेक्टर के प्रतिवेदन पर अपना स्पष्ट अभिमत अंकित कर उसे राज्य शासन, राजस्व विभाग को प्रेषित करेगा ।

59. राज्य शासन के द्वारा अभिहस्तांकन की अनुमति के आवेदन पर निर्णय लिया जाना- राज्य शासन आयुक्त के माध्यम से कलेक्टर के प्रतिवेदन के साथ प्राप्त अभिहस्तांकन की अनुमति के आवेदन पर विचार करेगा और प्रकरण के गुण-दोष पर विचार उपरान्त ऊपर कंडिका 56 में वर्णित शर्तों पर अभिहस्तांकन की अनुमति दे सकेगा ।

60. ऋणदाता संस्था के पक्ष में अभिहस्तांकित भूमि का हस्तांतरण- अभिहस्तांकन की अनुमति जारी होने पर यदि ऋणदाता संस्था द्वारा अभिहस्तांकित भूमि के हस्तांतरण की स्थिति उत्पन्न होती है तो ऋणदाता संस्था कंडिका-56 की शर्तों की पूर्ति करते हुए राज्य शासन को आवेदन करेगी जिस पर विचार कर राज्य शासन लीज के हस्तांतरण के लिए अनुमति जारी करेगा ।

[ भाग 1 4912

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भाग-छ

स्थायी पट्टे का निष्पादन , अग्रिम आधिपत्य तथा समर्पण

61. प्रब्याजि तथा वार्षिक भू- भाटक जमा करना- (1 ) सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्थायी पट्टे के आवंटन की स्वीकृति जारी करने की दिनांक से दो माह की अवधि के भीतर आवंटिती द्वारा ऐसे आदेश के पालन में देय प्रब्याजि एवं वार्षिक भू- भाटक की राशि जमा करना अनिवार्य होगा । इस प्रकार नियत समयावधि के भीतर राशि जमा नहीं करने की दशा में आंवंटन की स्वीकृति का आदेश स्वतः समाप्त समझा जाएगा ।

(2) यदि आवंटिती द्वारा स्थायी पट्टे के आवंटन की स्वीकृति की दिनांक से दो माह की अवधि के अवसान के पूर्व देय राशि जमा कराने के लिए अतिरिक्त समय देने के लिए आवेदन कलेक्टर को प्रस्तुत कर दिया जाता है तो कलेक्टर युक्तियुक्त आधारों पर अधिकतम एक माह की अतिरिक्त समयावधि स्वीकृत कर सकेगा । ऐसी दशा में राशि के भुगतान की तिथि को लागू बाजार मूल्य के आधार पर प्रश्नाधीन भूमि पर संगणित प्रब्याजि एवं उस तिथि को प्रश्नाधीन भूमि पर लागू दर पर वार्षिक भू- भाटक और ऐसी कुल देय राशि पर अतिरिक्त स्वीकृत समयावधि के लिए 12 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर से ब्याज देय होगा । ऐसी देय राशि का भुगतान अतिरिक्त समयावधि के भीतर जमा न किए जाने पर पट्टे के आवंटन की स्वीकृति का आदेश स्वतः समाप्त समझा जाएगा ।

62. पट्टे का निष्पादन तथा भू-अभिलेखों में प्रविष्टियों का अद्यतनीकरण - ( 1 ) स्थायी पट्टे की स्वीकृति या अस्थायी पट्टे का स्थायी पट्टे में परिवर्तन की स्वीकृति तथा यथास्थिति प्रब्याजि या परिवर्तन शुल्क और वार्षिक भू- भाटक के भुगतान के पश्चात् कलेक्टर प्ररूप- तीन में पट्टा- विलेख तीन प्रतियों में तैयार करवायेगा ।

(2) स्थायी पट्टे की सामान्य शर्तों के साथ - साथ इन निर्देशों के द्वारा विहित की गई अतिरिक्त शर्तों और पट्टा आवंटन की स्वीकृति आदेश में उल्लेखित विशेष शर्तों का पट्टा- विलेख में यथास्थान अंकित किया जायेगा ।

(3) पट्टा विलेख में कंडिका 19 की उपकंडिका (2) में उल्लेखित शर्त का उल्लेख , ऐसे मामले में जहां लागू हो, जोड़ा जाएगा ।

4913

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 मई 2023

भाग 1 ]

(4) पट्टा- विलेख कलेक्टर को हस्ताक्षर हेतु प्रस्तुत करने के पूर्व नजूल अधिकारी के द्वारा पट्टा- विलेख की निम्न बिन्दुओं के विषय में सावधानीपूर्वक जाँच - पड़ताल की जाएगी कि-

(क) प्ररूप में केवल अनपेक्षित अंश ही काटा / हटाया गया है;

(ख) अपेक्षित अंश रखा गया है ;

(ग) खाली स्थान ठीक से भरे गये हैं;

(घ) जिस दिनांक से पट्टेदार भू-भाटक का भुगतान करने के लिए बाध्य है, वह ठीक से लिखी गई है;

(ङ) विशिष्ट मामले में आवश्यकताओं के अनुरूप समुचित परिवर्तन कर दिये गये हैं, विशेषतः यह सुनिश्चित किया जाएगा कि इन निर्देशों में विहित की गई अतिरिक्त शर्तों और पट्टा आवंटन की स्वीकृति आदेश में उल्लेखित विशेष शर्तों का पट्टा– विलेख में यथास्थान अंकित किया गया है;

(च) पट्टे में ऐसे अतिरिक्त खण्ड जोड़ लिये गये हैं, जो कि स्वीकृति आदेश के अनुसार आवश्यक हों और यदि आवंटित भूखंड किसी सर्वेक्षण संख्यांक , ब्लॉक संख्यांक या प्लाट संख्याक का अंशभाग है तो ऐसे अंशभाग को नक्शे में स्पष्ट दर्शाया गया है;

( छ) संबंधित भू- खण्डों के भू- खण्ड संख्यांक और क्षेत्रफल आदि ठीक से लिखे गये हैं; और

(ज ) पट्टे पर यथाविधि प्रश्नाधीन भूमि के प्रमाणित रेखा - चित्र की प्रति अनुलग्न की गई है ।

(5) कलेक्टर द्वारा मध्यप्रदेश के राज्यपाल की ओर से समुचित अधिकारी के रूप में पट्टा विलेख पर हस्ताक्षर किए जाएंगे ।

(6) मुद्रांक शुल्क का भुगतान पट्टेदार द्वारा किया जाएगा । निष्पादन के बाद पट्टे की मूल प्रति पट्टेदार को दी जायेगी और दूसरी प्रति संदर्भ के लिए राजस्व मामले में रखी जायेगी ।

(7) पट्टे के पंजीयन के उपरांत भू- अभिलेखों में प्रविष्टियां अद्यतन की जाएंगी तथा उसके पश्चात् ही मामला अभिलेख कक्ष में जमा किया जाएगा ।

(8) कभी-कभी पट्टा-विलेख निष्पादित करने के पूर्व ही भू-खण्ड का कब्जा दे दिया जाता है । कभी- कभी लिखे गए पट्टा- विलेख का पंजीयन नहीं किया जाता मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 मई 2023

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[ भाग 1

है या वह किसी अन्य प्रकार से अनुपयोगी हो जाता है और नया पट्टा-विलेख लिखना आवश्यक हो जाता है । ऐसे मामलों में वह दिनांक ठीक- ठीक लिखना आवश्यक है जब से कि पट्टेदार भू- भाटक का भुगतान करने को बाध्य हो । पट्टे के प्ररूप में ऐसे समुचित परिवर्तन किए जाने चाहिए, जो कि प्रत्येक मामले की विशेष परिस्थितियों के अनुकूल हों ।

(9) ऐसे मामलों में, जिनमें बिना प्रब्याजि लिए या एक रुपये प्रब्याजि लिये तथा एक रुपये वार्षिक भू- भाटक लेकर स्थायी पट्टे मंजूर किए गए हैं और आधिपत्य भी सौंपा जा चुका है किन्तु पट्टा निष्पादित नहीं है, उनमें प्ररूप- तीन में पट्टा निष्पादित किया जाएगा ।

63. भूमि का आधिपत्य देना- पट्टे पर दिये गये भूखंड का आधिपत्य पट्टेदार को पट्टे के यथाविधि निष्पादित होने के बाद ही दिया जाएगा ।

64. पट्टे का आरंभ और भू-भाटक की देयता (1 ) पट्टा, पट्टेदार द्वारा उसके निष्पादित किए जाने की दिनांक से अथवा पट्टे में उल्लेखित की गई दिनांक से या अग्रिम आधिपत्य के मामले में अग्रिम आधिपत्य सौंपे जाने की दिनांक से प्रारम्भ होगा । पट्टा प्रारंभ होने की दिनांक के राजस्व वर्ष की अंतिम दिनांक को पट्टावधि का प्रथम वर्ष समाप्त माना जाएगा ।

(2) वार्षिक भू- भाटक, पट्टा निष्पादन के राजस्व वर्ष की पहली दिनांक अर्थात् 01 अप्रैल से देय होगा तथा शेष पट्टावधि के उत्तरवर्ती वर्षों के लिये भी 01 अप्रैल से देय होगा ।

(3 ) सभी निष्पादित स्थायी पट्टों में पट्टे के आरंभ और भू-भाटक की देयता के लिये उपकंडिका (1 ) एवं (2) के प्रावधान लागू होंगे ।

65. स्थायी पट्टे की अवधि- (1 ) स्थायी पट्टा 30 वर्ष की अवधि के लिये दिया जाएगा जो पट्टावधि के अवसान के एक वर्ष पूर्व आवेदन करने पर इस अध्याय के भाग -झ के उपबंधों के अधीन नवकरणीय होगा ।

(2) पट्टावधि के तीस वर्ष की गणना पट्टे के प्रारंभ वर्ष को प्रथम वर्ष मानते हुए की जाएगी ।

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4915 भाग 1 ]

(3) उपकंडिका ( 1 ) में किसी बात के होते हुए भी कतिपय विशिष्ट मामलों में वित्त विभाग की सहमति से राजस्व विभाग द्वारा 99 वर्ष की अवधि के लिए स्थायी पट्टा स्वीकृत किया जा सकेगा ।

66. स्थायी पट्टा समर्पण या पुनर्प्रवेश के मामले में प्रब्याजि वापसी- ( 1 ) इस कंडिका के प्रावधान केवल ऐसे स्थायी पट्टों के मामलों पर लागू होंगे जो इन निर्देशों के अधीन कंडिका 19 की उपकंडिका (1 ) में उल्लेखित सक्षम प्राधिकारी द्वारा अथवा कंडिका 142 में निरसित किये गये निर्देशों के अनुसार राज्य शासन या कलेक्टर द्वारा आवंटित हुये हैं । ये प्रावधान राज्य शासन के अन्य विभागों या उपक्रमों (जैसे औद्योगिक नीति एवं प्रोत्साहन विभाग , सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग , नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग, पर्यटन विभाग , मध्यप्रदेश गृह निर्माण एवं अद्योसंरचना मंडल , विकास प्राधिकरण , औद्योगिक केन्द्र विकास निगम आदि) के माध्यम से आवंटित पट्टों के मामलों में लागू नहीं होंगे ।

(2) कृषि भिन्न प्रयोजन यथा-आवासीय , व्यावसायिक, औद्योगिक , शैक्षणिक या अन्य प्रयोजन के लिये स्थायी पट्टे पर आवंटित भूमि का आवंटिती अथवा पट्टेदार द्वारा उपयोग नहीं किये जाने पर, राज्य शासन के पक्ष में समर्पण कलेक्टर या उसके द्वारा अधिकृत किए गए अपर कलेक्टर के द्वारा स्वीकार किया जा सकेगा जिसे इस कंडिका में आगे ' प्राधिकृत अधिकारी' कहा जाएगा ।

(3) आवंटिती अथवा पट्टेदार पट्टाधीन भूमि राज्य शासन के पक्ष में समर्पित करने तथा उसके द्वारा जमा कराई गई प्रब्याजि की राशि प्राप्त करने हेतु प्राधिकृत अधिकारी को आवेदन करेगा । आवंटिती अथवा पट्टेदार अपने आवेदन के साथ इस आशय का घोषणा- पत्र भी प्रस्तुत करेगा कि पट्टाधीन भूमि पूर्णतः विल्लंगम मुक्त (free from all encumbrances ) है तथा किसी भी न्यायालय या प्राधिकारी के समक्ष विवादित नहीं है ।

(4) ऐसा आवेदन प्राप्त होने पर प्राधिकृत अधिकारी तहसीलदार से स्थल प्रतिवेदन प्राप्त करेगा । तहसीलदार द्वारा अपने प्रतिवेदन में प्रमुखतः पट्टाधीन भूमि की वास्तविक स्थिति का उल्लेख किया जाएगा, यथा- स्थल पर पट्टाधीन भूमि रिक्त है; कोई अतिक्रमण आदि नहीं है; आवंटिती अथवा पट्टेदार या किसी अन्य द्वारा भूमि पर कोई स्थाई या अस्थाई निर्माण आदि नहीं किये गये हैं; यदि कोई निर्माण 4916

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[भाग 1

किया गया था तो उसे हटा लिया गया है और स्थल पर पट्टाधीन भूमि को उसी स्थिति में वापस लाया जा चुका है जिस स्थिति में आवंटिती अथवा पट्टेदार को आवंटन के समय कब्जा सौंपा गया था । तहसीलदार अपने प्रतिवेदन में सम्यक् जांच उपरांत यह भी पुष्टि करेगा कि पट्टाधीन भूमि पूर्णतः विल्लंगम मुक्त ( free from all encumbrances ) है ।

(5) तहसीलदार अपना प्रतिवेदन नजूल अधिकारी के माध्यम से प्राधिकृत अधिकारी को प्रस्तुत करेगा ।

(6) यदि प्राधिकृत अधिकारी पट्टा समर्पण का आवेदन मान्य करने योग्य पाता है तो वह आवंटन स्वीकृति अथवा पट्टे में उल्लेखित वार्षिक भू- भाटक का बकाया तथा अन्य देय प्रभार की गणना कर पट्टेदार के वसूली योग्य राशि निर्धारित करेगा ।

(7) प्राधिकृत अधिकारी पट्टाधीन भूमि के लिए आवंटिती अथवा पट्टेदार द्वारा जमा की गई प्रब्याजि की राशि में से प्रारंभिक कटौती के रूप में जमा राशि के 10 प्रतिशत के बराबर तथा आवंटन स्वीकृति की दिनांक से पट्टाधीन भूखण्ड समर्पण के आवेदन की दिनांक के बीच की अवधि के लिए प्रत्येक वर्ष के लिए दो प्रतिशत के मान से संगणित राशि समर्पण शुल्क के रूप में कटौती कर शेष राशि आवंटिती अथवा पट्टेदार को वापस लौटाये जाने का निर्णय लेगा । उदाहरण के लिये 15 वर्ष पश्चात् समर्पण किये जाने पर 10+ 30 = 40 प्रतिशत राशि काटी जाएगी । प्रब्याजि से वापस की जाने वाली संगणित राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा ।

(8) प्राधिकृत अधिकारी द्वारा पट्टाधीन भूमि समर्पण के आवेदन को स्वीकृत किए जाने तथा आवंटिती अथवा पट्टेदार को राशि लौटाए जाने का निर्णय लिए जाने पर आवंटिती अथवा पट्टेदार प्राधिकृत अधिकारी अथवा उसके द्वारा निर्दिष्ट अधिकारी को पट्टाधीन भू- खंड का रिक्त कब्जा सौंपेगा ।

(9) यदि पट्टा निष्पादित किया जा चुका है, तो प्राधिकृत अधिकारी द्वारा राशि लौटाए जाने का निर्णय लिए जाने पर पट्टेदार 30 दिवस के भीतर , पट्टा निरस्तीकरण विलेख तैयार कराकर प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेगा, जिसे प्राधिकृत अधिकारी पंजीकृत करायेगा ।

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भाग 1 ]

(10) पट्टा निरस्तीकरण विलेख पंजीकृत किये जाने के उपरांत प्राधिकृत अधिकारी के द्वारा उपकंडिका (6) में संगणित वापसी योग्य राशि में से उपकंडिका (5 ) में निर्धारित की गई वसूली योग्य राशि घटाकर शेष राशि आवंटिती अथवा पट्टेदार को वापस लौटाई जाएगी ।

(11 ) प्राधिकृत अधिकारी द्वारा उपरोक्तानुसार आवंटिती अथवा पट्टेदार को राशि लौटाये जाने का निर्णय लिए जाने पर ' पट्टा निरस्तीकरण विलेख ' के आधार पर भू-अभिलेख में अद्यतन प्रविष्टि प्रमाणित करने हेतु संबंधित तहसीलदार को निर्देशित किया जाएगा जो भू- अभिलेख अद्यतन करने की कार्यवाही सुनिश्चित करेगा ।

(12) रियायती दर पर आवंटित पट्टों पर भी यह प्रावधान समान रूप से लागू होगा । ऐसे मामलो में रियायती आधार पर जमा प्रब्याजि में से आनुपातिक कटौती कर राशि लौटाई जा सकेगी ।

(13 ) प्रब्याजि में से लौटाई जाने वाली राशि को दोनों ही मामलों में, चाहे आवंटिती अथवा पट्टेदार द्वारा समर्पण के लिये आवेदन दिया गया हो अथवा कलेक्टर द्वारा पुनर्प्रवेश (री -एंट्री) की कार्यवाही की गयी हो , एक समान रूप से संगणना अनुसार राशि वापस लौटाई जाएगी ।

(14) यदि भूमि पर कोई निर्माण आदि है और आवंटिती अथवा पट्टेदार द्वारा समर्पण चाहा गया है किन्तु ऐसा निर्माण नहीं हटाया गया है तो समर्पण का आवेदन स्वीकार किये जाने के उपरांत पट्टाधीन भूमि का कब्जा राज्य शासन हित में लिए जाने पर भूमि के साथ ऐसा निर्माण भी शासन में वेष्ठित समझा जाएगा और निर्माण के लिये कोई प्रतिकर देय नहीं होगा ।

(15) यदि भूमि का अधिपत्य उद्योग या परियोजना हेतु आवंटिती अथवा पट्टेदार को दिया गया है तो उपकंडिका (6) के अनुसार राशि की कटौती की जावेगी, परन्तु यदि वनीकरण अथवा इसी प्रकार के अन्य प्रयोजन हेतु भूमि आवंटित हुई है और आधिपत्य आवंटिती अथवा पट्टेदार को नहीं दिया गया है. तो कटौती नहीं की जावेगी ।

(16) प्राधिकृत अधिकारी द्वारा समर्पित की जा रही भूमि अन्य प्रयोजनों के लिए उपयुक्त प्रमाणित किए जाने पर, आवंटित भूमि के अंश भाग को भी समर्पित किया जा सकेगा ।

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[ भाग 1

(17) अंश भाग समर्पित किये जाने की दशा में उपरोक्त प्रक्रिया के अनुसरण में समानुपातिक गणना कर राशि वापिस की जाएगी ।

67. सरकारी पट्टेदार के अधिकार तथा दायित्व ( 1 ) राज्य सरकार या उसके द्वारा प्राधिकृत प्राधिकारी द्वारा स्थायी पट्टे पर आवंटित भूखंडों के मामले में सरकारी पट्टेदार के अधिकार एवं दायित्व पट्टे में उल्लेखित निबंधन या शर्तों के अध्यधीन होंगे ।

(2) नजूल भूमि का स्थायी पट्टे पर आवंटन मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता, 1959 की धारा 182 के उपबंधों के अनुसार सरकारी अनुदान अधिनियम, 1895 ( 1895 का संख्यांक 15) के अर्थ के अंतर्गत अनुदान समझा जाता है, अतः ऐसे सरकारी पट्टेदार को उसकी भूमि से संहिता के उक्त प्रावधान के अनुसार कलेक्टर द्वारा कतिपय आधारों पर बेदखल किया जा सकता है । कलेक्टर उक्त धारा 182 के अंतर्गत पट्टे के किसी निबंधन या शर्त के उल्लंघन या अपालन के संबंध में, यदि शमन नहीं किया गया है , सरकारी पट्टेदार को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के उपरांत बेदखली का आदेश पारित कर सकेगा ।

(3 ) कलेक्टर द्वारा उक्त उपकंडिका के अनुसरण में पारित किया गया आदेश संहिता की धारा 182 के अंतर्गत पारित आदेश होगा और ऐसे आदेश के संबंध में आगे समस्त कार्यवाहियां संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत की जा सकेंगी ।

68. गृह निर्माण सहकारी समितियों के उप पट्टेदारों के मामलों मे कार्यवाही- (1 ) राज्य शासन द्वारा गृह निर्माण सहकारी समितियों को उनके सदस्यों के लिए आवासीय प्रयोजन हेतु भूखंड उपलब्ध कराने के उद्देश्य से स्थायी पट्टे पर भूमि उपलब्ध कराई गई है । ऐसी समितियों द्वारा अपने सदस्यों को राज्य शासन से प्राप्त स्थायी पट्टे की भूमि आवासीय प्रयोजन हेतु उपपट्टे पर दी गई है । ऐसी समितियां जो कियाशील नहीं है , उनके उपपट्टेदारों के पट्टों के नवीनीकरण की समस्या है ।

(2) ऐसी समितियों के संबंध में जो कियाशील नहीं है, रजिस्ट्रार सहकारी समितियां द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के अंतर्गत कार्यवाही करते हुए परिसमापन किए जाने पर परिसमापन आदेश कलेक्टर को संसूचित किया जाएगा जिसमें परिसमापित समिति को स्थायी पट्टे पर आवंटित भूमि के ब्यौरे एवं ऐसी भूमि में से समिति के सदस्यों को प्रदत्त उपपट्टों के ब्यौरे होंगे ।

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भाग 1 ]

(3) ऐसे उपपट्टेदारों या उनके वैध उत्तराधिकारियों, वसीयत प्राप्तकर्ताओं या अंतरितियों को सरकारी पट्टेदार समझा जाएगा तथा उन पर उपपट्टे में उल्लेखित निबंधन एवं शर्तें यथावत् लागू रहेंगी ।

स्पष्टीकरण- भूखण्ड पर एक से अधिक प्रकोष्ठधारी होने की दशा में उक्त उपबंध मध्यप्रदेश प्रकोष्ठ स्वामित्व अधिनियम, 2000 (क्रमांक 15 सन् 2001 ) के अध्यधीन होंगे ।

(4) उक्त उपकंडिका (3) अनुसार समझे गए सरकारी पट्टेदारों के संबंध में उसी प्रकार कार्यवाही की जाएगी जैसे कि उन्हे सीधे राज्य शासन से स्थायी पट्टे पर भूखंड आवंटित किये गये हैं ।

(5) कार्यशील सहकारी समितियां, जिनके कतिपय उप पट्टेदारों द्वारा शर्त उल्लंघन किया गया है , के मामले में मूल पट्टेदार (सहकारी समिति) अपने मूल पट्टे के नवीनीकरण के आवेदन के साथ ऐसी शर्त उल्लंघन के संबंध में प्रतिवेदन कंडिका 77 में उल्लेखित सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगी, जिस पर सक्षम प्राधिकारी ऐसे उप पट्टेदार को इन निर्देशों की कंडिका 82 के उपबंध अनुसार शर्त उल्लंघन का शमन कराने हेतु युक्तियुक्त अवसर प्रदान करेगा और ऐसा उप पट्टेदार यदि शमन राशि जमा कराता है तो मूल पट्टा ऐसी समिति के पक्ष में नवीकृत किया जा सकेगा, अन्यथा ऐसे उप पट्टेदार (जो शर्त उल्लंघन हेतु शमन नहीं कराते) के उप पट्टे सहकारी समिति द्वारा निरस्त किये जाने पर उप पट्टों के भूखंडों को कम करते हुए मूल पट्टे के शेष भाग का पट्टा नवीकृत किया जायेगा तथा ऐसे उप पट्टेदारों के उप पट्टे के प्रश्नाधीन भूखंडों के मामले में कंडिका 85 के उपबंध अनुसार कार्यवाही की जायेगी जिसमें पुनर्प्रवेश की कार्यवाही भी सम्मिलित है ।

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[भाग 1

भाग - ज

भूमि के अग्रिम आधिपत्य देने पर प्रतिबंध तथा अग्रिम आधिपत्य के पुराने मामलों में भूमि का आवंटन, प्रब्याजि व वार्षिक भू-भाटक का अधिरोपण तथा पट्टा निष्पादन

69. भूमि के अग्रिम आधिपत्य देने पर प्रतिबंध- (1 ) इन निर्देशों के प्रभावशील होने के बाद स्थायी पट्टे पर आवंटन के किसी भी मामले में नजूल भूमि का अग्रिम आधिपत्य राज्य शासन के अनुमोदन के बिना नहीं दिया जायेगा ।

(2) राज्य शासन के अनुमोदन से अग्रिम आधिपत्य सौंपने के पश्चात् भूमि का स्थायी पट्टा स्वीकृत किए जाने के मामले में अग्रिम आधिपत्य दिये जाने की दिनांक को लागू प्रब्याजि तथा वार्षिक भू- भाटक की दरें देय होंगी । इस प्रकार कुल देय संगणित राशि में अग्रिम आधिपत्य के समय जमा की गई राशि को समायोजित करते हुए अग्रिम आधिपत्य सौंपे जाने की दिनांक से भुगतान दिनांक तक की अवधि के लिए प्रथम एक वर्ष तक 12 प्रतिशत वार्षिक और उसके पश्चात् अदायगी दिनांक तक शेष अवधि के लिए 15 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज देय होगा ।

70. इस भाग के प्रावधानों का लागू होना- इन निर्देशों के प्रभावशील होने के पूर्व जिन मामलों में कृषि भिन्न प्रयोजन के लिए शासकीय भूमि या नजूल भूमि की तात्कालिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए भूमि का अग्रिम आधिपत्य दिया गया है और ऐसे प्रकरणों में औपचारिक आवंटन आदेश बाद में जारी किए गए हैं अथवा औपचारिक आवंटन आदेश जारी होना शेष हैं , उनमें आगामी कंडिकाओं के अनुसार स्थायी पट्टे के आवंटन तथा निष्पादन की कार्यवाही की जाएगी ।

71. प्रब्याजि का निर्धारण- (1 ) भूमि आवंटन के ऐसे मामलों में जिनमें राज्य शासन, आयुक्त या कलेक्टर द्वारा तत्समय प्रभावशील राजस्व पुस्तक परिपत्र खंड चार क्रमांक -1 या अन्य किन्हीं तत्समय विद्यमान निर्देशों के अनुसार औपचारिक आवंटन की स्वीकृति के पूर्व भारत सरकार के किसी मंत्रालय , विभाग , उपक्रम या राज्य सरकार के किसी उपक्रम (निगम, मंडल या विकास प्राधिकरण आदि) , सहकारी संस्थाएं , गृह निर्माण सहकारी संस्थाएं, स्थानीय निकाय , सुधार न्यास , पूर्त संस्थाएं अथवा औद्योगिक या व्यावसायिक प्रयोजन या शैक्षणिक प्रयोजन के लिए किसी व्यक्ति या संस्था को भूमि का अग्रिम आधिपत्य सौंपा गया है और ऐसे मामलों में अंततः राज्य सरकार द्वारा भूमि आवंटन का निर्णय लिया जाता है तो जिस वर्ष भूमि 4921

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भाग 1 ]

का अग्रिम आधिपत्य सौंपा गया था उस वर्ष के संगणित बाजार मूल्य को आधार मानकर कंडिका 19 में दी गई तालिका में सुसंगत प्रयोजन के लिए दर्शाए गए प्रतिशत के बराबर प्रब्याजि का निर्धारण किया जाएगा ।

(2) यदि आवंटिती द्वारा अग्रिम आधिपत्य के समय प्रब्याजि के पेटे कोई राशि जमा कराई गई है तो ऐसी राशि का उक्तानुसार निर्धारित प्रब्याजि में समायोजन किया जायेगा ।

(3 ) यदि उपकंडिका (2) के अनुसार राशि के समायोजन के उपरांत कोई राशि आवंटिती के पक्ष में देय होती है तो ऐसी स्थिति में ऐसी राशि का समायोजन आगामी वर्षों के वार्षिक भू- भाटक के पेटे किया जाएगा ।

(4 ) यदि उपकंडिका (2 ) के अनुसार राशि के समायोजन के उपरांत कोई राशि राज्य शासन के पक्ष में देय होती है तो ऐसी बकाया राशि और उस पर भुगतान दिनांक तक की अवधि के लिए प्रथम एक वर्ष तक 12 प्रतिशत वार्षिक और उसके पश्चात् अदायगी दिनांक तक की शेष अवधि के लिये 15 प्रतिशत वार्षिक की दर से साधारण ब्याज राशि वसूल की जाएगी ।

72. वार्षिक भू-भाटक का निर्धारण- ( 1 ) ऐसे मामलों में अग्रिम आधिपत्य दिये जाने की दिनांक को प्रभावशील वार्षिक भू-भाटक की दरें लागू होंगी तथा उस पर भुगतान दिनांक तक की अवधि के लिए प्रथम एक वर्ष तक 12 प्रतिशत वार्षिक और उसके पश्चात अदायगी दिनांक तक शेष अवधि के लिए 15 प्रतिशत वार्षिक की दर से साधारण ब्याज देय होगा ।

(2) मध्यप्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल ( पूर्व नाम मध्यप्रदेश गृह निर्माण मंडल) , स्थानीय निकाय और विकास प्राधिकरणों के ऐसे विशिष्ट मामलों में जिनमें अग्रिम आधिपत्य सौंपे जाने की दिनांक से 30 वर्ष की अवधि व्यतीत हो चुकी है और किन्हीं कारणों से आवंटन आदेश जारी नहीं हो पाया है, उनमें औपचारिक आवंटन जारी किया जाएगाः

परन्तु ऐसे आवंटन आदेश में अग्रिम आधिपत्य की दिनांक से दिनांक 31 मार्च 2020 तक के लिए उपकंडिका (1 ) के अनुसार परिगणित वार्षिक भू- भाटक प्रभावशील रखा जाएगा तथा इसके बाद की अवधि के लिए कंडिका 19 में दी गई तालिका में दर्शाई गई दर के अनुसार लागू दर पर वार्षिक भू- भाटक नियत किया जाएगा ।

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[ भाग 1

73. वार्षिक भू-भाटक की गणना की प्रक्रिया- (1 ) ऐसे मामलों में जिनमें इन निर्देशों के प्रभावशील होने के पूर्व अग्रिम आधिपत्य दिया गया है, उनमें वार्षिक भू- भाटक का निर्धारण आवासीय / शैक्षणिक प्रयोजन के मामलों में प्रब्याजि के 5 प्रतिशत और आवासीय / शैक्षणिक से भिन्न प्रयोजन के मामले में प्रब्याजि के 7.5 प्रतिशत के मान से किया जाएगा ।

(2) ऐसे मामलों में जिनमें इन निर्देशों के प्रभावशील होने के पश्चात् अग्रिम आधिपत्य दिया जाता है, उनमें वार्षिक भू- भाटक का निर्धारण मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता (भू- राजस्व का निर्धारण एवं पुनर्निर्धारण) नियम , 2018 के अंतर्गत निर्धारण की विहित दर से दो गुना के मान से किया जाएगा ।

74. आवंटिति संस्था द्वारा प्रब्याजि तथा वार्षिक भू- भाटक की उप पट्टेदार से वसूली- ऐसे मामलों में जिनमें भूमि का अग्रिम आधिपत्य किसी निकाय या संस्था को इस आशय के साथ सौंपा गया है कि भूमि का स्थल पर विकास उपरान्त विकसित भूखंडों को उप – पट्टे पर दिया जाएगा, उनमें कंडिका 71 , 72 तथा 73 के अनुसार निर्धारित प्रब्याजि एवं वार्षिक भू- भाटक आवंटिती संस्था द्वारा उप पट्टेदार से समानुपातिक निर्धारण के आधार पर वसूल किया जा सकेगा, उससे अधिक नहीं ।

75. पट्टे का निष्पादन- ( 1 ) ऐसे मामलों में जिनमें तत्समय प्रभावशील नियमों या परिपत्रों के अंतर्गत सक्षम प्राधिकार से किसी उपक्रम , संस्था, उद्योग या व्यक्ति के पक्ष में भूमि का आवंटन जारी किया गया है और आवंटिती द्वारा आवंटन आदेश की शर्त अनुसार मांग पत्र के आधार पर प्रब्याजि की राशि और उस पर देय वार्षिक भू- भाटक की वर्तमान तक की बकाया राशि जमा कराई गयी है तो ऐसे आवंटिती के पक्ष में स्थायी पट्टा निष्पादित किया जाएगाः

परन्तु यदि ऐसे मामले में प्रब्याजि या वार्षिक भू- भाटक की कोई राशि बकाया है तो ऐसी बकाया राशि और उस पर प्रथम एक वर्ष तक 12 प्रतिशत वार्षिक और उसके पश्चात् अदायगी दिनांक तक 15 प्रतिशत वार्षिक की दर से साधारण ब्याज राशि जमा कराए जाने पर पट्टा निष्पादित किया जाएगा ।

(2) ऐसे मामलों में जहां इन निर्देशों के प्रभावशील होने के पश्चात औपचारिक आवंटन आदेश जारी किए जाएँ उनमें कंडिका 71 , 72 तथा 73 के अनुसार देय प्रब्याजि तथा वार्षिक भू- भाटक का निर्धारण कर उसकी बकाया राशि तथा उस पर प्रथम एक वर्ष तक 12 प्रतिशत वार्षिक और उसके पश्चात् अदायगी दिनांक तक 15 4923

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भाग 1 ]

प्रतिशत वार्षिक की दर से साधारण ब्याज राशि जमा कराए जाने पर पट्टा निष्पादित किया जाएगा ।

(3 ) पट्टे के निष्पादन , पंजीयन तथा भू-अभिलेखों में प्रविष्टियों की अद्यतनीकरण के संबंध में इस अध्याय के भाग-छ में दिए गए उपबंधों के अनुसार कार्यवाही की जाएगी ।

76. इस भाग का पूर्व में निर्वर्तित मामलों में लागू न होना- ऐसे मामलो में जिनमें पट्टा निष्पादन की कार्यवाही पूर्ण हो चुकी है , इस भाग के प्रावधान लागू नहीं होंगे , तात्पर्य यह कि पूर्व में निर्वर्तित हो चुके मामलों को प्रब्याजि एवं वार्षिक भू-भाटक की संगणना के लिये पुनः नहीं खोला जाएगा ।

स्पष्टीकरण- 'निर्वर्तित मामला' से तात्पर्य है, ऐसा मामला जिसमें सक्षम प्राधिकार से स्वीकृति आदेश जारी किए जाने के उपरान्त पट्टा निष्पादन किया जा चुका है ।

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[ भाग 1

भाग- झ

स्थायी पट्टे का नवीनीकरण

77. स्थायी पट्टे के नवीनीकरण के लिए सक्षम प्राधिकारी- स्थायी पट्टे के नवीनीकरण एवं शर्त उल्लंघन के शमन (compounding ) के लिए कलेक्टर या उसके द्वारा प्राधिकृत अपर कलेक्टर सक्षम प्राधिकारी होंगे ।

78. स्थायी पट्टे का नवीनीकरण ( 1 ) पट्टेदार स्थायी पट्टे की अवधि के अवसान वर्ष की दिनांक 01 अप्रैल से अवसान दिनांक तक की अवधि के दौरान कभी भी पट्टे के नवीनीकरण के लिये सक्षम प्राधिकारी को आवेदन कर सकेगा ।

(2) ऐसे मामलों में जहां उपकंडिका (1 ) के अनुसार नवीनीकरण के लिये आवेदन नहीं किया जाता है, उनमें सक्षम प्राधिकारी

(क) पट्टावधि के अवसान होने के बाद विलंब से प्रस्तुत किये गये नवीनीकरण के आवेदन पर पट्टा नवीनीकरण योग्य पाये जाने पर विलंब के लिये शमन राशि अधिरोपित करेगा; तथा

(ख) विलंब के लिये अधिरोपित शमन राशि नियत किये जाने पर प्रकरण के पट्टे की शर्तों के उल्लंघन या अपालन का परीक्षण करते हुए नवीनीकरण के लिये अग्रसर होगा ।

(3) सक्षम प्राधिकारी ऐसे स्थायी पट्टों, जिनकी अवधि का अवसान हो चुका है , के नवीनीकरण के लिए इस भाग के प्रावधानों के अनुसार परीक्षण करते हुए स्वप्रेरणा से भी कार्यवाही कर सकेगा ।

(4) स्थाई पट्टों के नवीनीकरण एवं शर्त उल्लंघन तथा अपालन के मामलो में ऐसे प्रकरणों पर जिनमें पूर्व के परिपत्रों (जो निरसित हैं या इन निर्देशों की कंडिका 148 द्वारा निरसित किये जा रहे हैं) के आधार पर शमन राशि अधिरोपित की गयी है एवं पट्टेदार द्वारा शमन राशि का भुगतान नहीं किया गया है और इस कारण ऐसे प्रकरणों में लीज नवीनीकरण लंबित है , ऐसे मामलों को अंतिम रूप से निराकृत नहीं मानते हुए पुनर्विचार में लेकर इन निर्देशों के अनुसार निराकृत किया जाएगा और तदनुसार निर्धारित शमन राशि जमा किये जाने पर पट्टे के नवीनीकरण की कार्यवाही की जाएगीः 4925

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भाग 1 ]

परन्तु जिन मामलों में निरसित परिपत्रों के आधार पर शमन राशि का आदेश पारित किये जाने के आधार पर निराकृत प्रकरणों में शमन राशि का भुगतान शासन पक्ष में किया जा चुका है , ऐसे मामलों को अंतिम रूप से निराकृत मानते हुए पुनः विचारण में नहीं लिया जायेगा ।

79. नजूल अधिकारी से जांच प्रतिवेदन प्राप्त करना- सक्षम प्राधिकारी मामले में नजूल अधिकारी से निम्न बिन्दुओं पर रिपोर्ट प्राप्त करेगाः-

(क) पट्टेदार द्वारा वार्षिक भू-भाटक जमा किया गया है या नहीं , क्या उस पर कोई बकाया शेष है, यदि शेष है तो कब से, और अद्यतन बकाया राशि का विवरण;

(ख) पट्टेदार द्वारा पट्टे की शर्तों का पालन किया गया है या नहीं, यदि किन्हीं शर्तों का उल्लंघन या अपालन पाया जाता है तो उल्लंघन या अपालन का विवरण;

(ग) भूखण्ड का उपयोग तत्समय प्रवृत्त विकास योजना (मास्टर प्लान ) में नियत प्रयोजन के अनुसार किया जा रहा है अथवा नहीं ;

(घ) यदि भूमि उपयोग में परिवर्तन कर शर्त उल्लंघन किया गया है तो ऐसी दशा में भूखण्ड के पूर्ण या अंश भाग, जिसका भूमि उपयोग . परिवर्तित किया गया है, का क्षेत्रफल तथा नजरी नक्शा;

(ङ) पट्टेदार द्वारा पट्टे की अवधि के दौरान किसी शर्त के उल्लंघन या अपालन किए जाने पर ऐसे उल्लंघन या अपालन के मामले में किसी सक्षम प्राधिकार से शमन स्वीकृत किया गया है या नहीं और यदि हाँ तो ऐसे आदेश का विवरण; और

(च ) ऐसा अन्य कोई बिन्दु जिसे सक्षम प्राधिकारी उचित समझे ।

80. स्थायी पट्टे की शर्त का उल्लंघन या अपालन न होने की दशा में पट्टे का नवीनीकरण- नजूल अधिकारी से प्राप्त जांच प्रतिवेदन के परीक्षण के उपरांत यदि सक्षम प्राधिकारी की संतुष्टि हो जाती है कि स्थायी पट्टे की शर्त का कोई उल्लंघन या अपालन नहीं हुआ है या उल्लंघन या अपालन का शमन स्वीकृत हो चुका है और पट्टेदार पर कोई बकाया शेष नहीं है तो सक्षम प्राधिकारी के द्वारा सामान्यतः पट्टे का नवीनीकरण आगामी तीस वर्ष की अवधि के लिये किया जाएगाः 4926

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 मई 2023

[ भाग 1

परन्तु मूल पट्टे में यदि तीस वर्ष से भिन्न पट्टावधि रही है तो ऐसी दशा में पट्टे का नवीनीकरण उतनी अवधि , जितनी कि मूल पट्टे की पट्टावधि रही है, के लिये किया जायेगा ।

81. स्थायी पट्टे के नवीनीकरण पर वार्षिक भू- भाटक का पुनर्निर्धारण- ( 1 ) यदि स्थायी पट्टे की अवधि का अवसान इन निर्देशों के प्रभावशील होने के दिनांक को या उसके पश्चात् हुआ है तो ऐसे पट्टे का नवीनीकरण करते समय सक्षम प्राधिकारी मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता (भू- राजस्व का निर्धारण एवं पुनर्निर्धारण) नियम, 2018 के अंतर्गत नवीनीकरण करने की दिनांक को लागू दर से दो गुना वार्षिक भू-भाटक पुनर्निर्धारित करेगा ।

(2) यदि स्थायी पट्टे की अवधि का अवसान इन निर्देशों के प्रभावशील होने की दिनांक के पूर्व हुआ है तो सक्षम प्राधिकारी-

(क) पट्टा अवसान की दिनांक से इन निर्देशों के प्रभावशील होने की दिनांक की अवधि के लिए-

(एक) यदि ऐसी अवधि तीस वर्ष का या उससे कम है तो ऐसी अवधि के लिए पट्टे में उल्लेखित वार्षिक भू- भाटक दर का छः गुना वार्षिक भू-भाटक पुनर्निधारित करेगा ; और

(दो) यदि ऐसी अवधि तीस वर्ष से अधिक है तो प्रत्येक तीस वर्ष के पूर्ण या आंशिक कालखंड के लिए उसके ठीक पूर्ववर्ती कालखंड के लिए निर्धारित वार्षिक भू-भाटक का छः गुना वार्षिक भू- भाटक पुनर्निर्धारित करेगा; और

(ख ) इन नियमों के प्रभावशील होने के दिनांक से उपकंडिका (1 ) के अनुसार वार्षिक भू- भाटक पुनर्निर्धारित करेगा ।

(3) नवीनीकृत पट्टे में नियत वार्षिक भूभाटक के संबंध में कंडिका 19 की उपकंडिका (2) के प्रावधान लागू होंगे ।

(4) उपकंडिका ( 1 ), (2) तथा (3) के प्रावधान ऐसे स्थायी पट्टों, जो नाममात्र वार्षिक भू- भाटक पर दिए गए हैं, पर लागू नहीं होंगे और ऐसे पट्टों की नवीनीकरण अवधि के दौरान पूर्वानुसार नाममात्र वार्षिक भू- भाटक अधिरोपित किया जाएगा ।

82. स्थायी पट्टे की शर्त का उल्लंघन या अपालन होने की दशा में पट्टे का नवीनीकरण- ( 1 ) स्थायी पट्टों की शर्तों में से किसी शर्त का उल्लंघन या अपालन 4927

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 मई 2023

भाग 1 ]

प्रतिवेदित होने या पाए जाने पर सक्षम प्राधिकारी पट्टेदार को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करने के उपरान्त प्रकरण का निराकरण करेगा ।

(2) सक्षम प्राधिकारी निम्नलिखित तालिका के अनुसार शमन राशि लेकर पुनर्प्रवेश (re-entry) के अधिकार का त्यजन करते हुए शर्त उल्लंघन के मामले का निराकरण कर सकेगा-

तालिका

स्थायी पट्टे के शर्त उल्लंघन या अपालन के मामले में देय शमन राशि

शमन राशि

शर्त उल्लंघन या अपालन का स्वरूप

स. क्र.

(2)

(3)

(1)

1

प्रत्येक चूक वर्ष के लिए आवेदन के दिनांक को लागू बाजार मूल्य के 0.01 प्रतिशत के मान से ।

पट्टा अवधि अवसान के बाद नवीनीकरण हेतु प्रस्तुत आवेदन के मामले में विलंब माफी के लिये (पट्टा अवधि अवसान से आवेदन के दिनांक तक के वर्षों हेतु)

2 पट्टा अवधि के अवसान होने की तिथि को कुल देय भू- भाटक की राशि जमा नहीं किए जाने की दशा में

देय बकाया राशि , देय बकाया राशि पर बकाया की दिनांक से प्रथम एक वर्ष तक 12 प्रतिशत और उसके पश्चात् अदायगी दिनांक तक शेष अवधि के लिये 15 प्रतिशत वार्षिक की दर से साधारण ब्याज एवं बकाया राशि के 10 प्रतिशत के मान से शास्ति।

3 निर्धारित अवधि में भूमि पर निमार्ण कार्य नहीं करना-

3.1

शमन राशि के निर्धारण हेतु आदेश के दिनांक को लागू बाजार मूल्य के 0.05 प्रतिशत के मान से ।

पट्टे में निर्माण हेतु उल्लेखित अवधि | में निर्माण कार्य पूर्ण न किए जाने पर, पुनर्प्रवेश के अधिकार का त्यजन करते हुए एक बार तीन वर्ष की 4928

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 मई 2023

[ भाग 1

शमन राशि

शर्त उल्लंघन या अपालन का स्वरूप

स. क्र.

(1)

(3)

(2)

अतिरिक्त अवधि निर्माण करने हेतु प्रदान करने के लिए

3.2

शमन राशि के निर्धारण हेतु आदेश के दिनांक को लागू बाजार मूल्य के 0.1 प्रतिशत के मान से ।

स.क. 3.1 के अनुसार प्रदत्त अतिरिक्त अवधि की समाप्ति एवं पट्टा अवसान के मध्य की अवधि में निर्माण करने पर, पुनर्प्रवेश के अधिकार का त्यजन करने के लिए

3.3

शमन राशि के निर्धारण हेतु आदेश के दिनांक को लागू बाजार मूल्य के 10 प्रतिशत के मान से ।

पट्टे अवधि अवसान होने के उपरांत निर्माण कार्य नहीं किये जाने की स्थिति में पट्टे का नवीनीकरण करने पर पुनर्प्रवेश के अधिकार का त्यजन कर एक बार पुनः तीन वर्ष की अवधि निर्माण हेतु प्रदान करने के लिए

टीप- पट्टे का नवीनीकरण किये जाने पर वार्षिक भू- भाटक का निर्धारण स्थायी पट्ट के नवीनीकरण के सामान्य प्रावधान के अनुसार होगा (देखें कंडिका 81 )

4

अंतरित किये जाने की दशा में अंतरण की प्रतिबंधित अवधि के भीतर तथा / अथवा बिना समुचित अनुमति प्राप्त किये दान अथवा विक्रय द्वारा या अन्यथा (उत्तराधिकार के आधार पर नामांतरण को छोड़कर) भूखण्ड

अंतरण दिनांक के बाजार मूल्य के 0.5 प्रतिशत के मान से राशि और उस पर प्रथम वर्ष के लिये 12 प्रतिशत वार्षिक की दर से और उसके पश्चात् की अवधि के लिये भुगतान दिनांक तक 15 प्रतिशत वार्षिक की दर से साधारण ब्याज

टीप - अंतरणीय पट्टे के मामले में ही शमन स्वीकृत किया जाएगा , अहस्तांतरणीय पट्टे के मामले में नहीं । अन्य मामलों में पुनर्प्रवेश की कार्यवाही की जाएगी ।

4929

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 मई 2023

भाग 1 ]

शमन राशि

शर्त उल्लंघन या अपालन का स्वरूप

स. क्र.

(1)

(2)

(3)

5 भूखण्ड के विभाजन के साथ हस्तांतरण-

5.1

एक मुश्त रूपये 2,000 / -

उत्तराधिकार के आधार पर भूखण्ड का विभाजन किये जाने पर

टीप- ऐसे प्रकरणों में तभी शमन किया जाएगा जब तत्समय प्रभावशील विकास योजना के अंतर्गत भूखण्ड का विभाजन अनुज्ञेय हो ।

5.2 उत्तराधिकार से भिन्न आधार पर भूखण्ड का विभाजन किये जाने पर

आदेश के दिनांक को लागू बाजार मूल्य के 0.5 प्रतिशत के मान से ।

टीप- ऐसे मामलों में तभी शमन किया जाएगा जब तत्समय प्रभावशील विकास योजना के अंतर्गत भूखण्ड का विभाजन अनुज्ञेय हो ।

( क) जहां पटटेदार द्वारा ऐसे उपयोग के लिए आवेदन किया जाए-

6 आवासीय प्रयोजन के भूखंड का आवासीय से भिन्न प्रयोजन हेतु भूमि उपयोग किए जाने की दशा में , यदि ऐसे भिन्न प्रयोजन के लिए भूमि उपयोग तत्समय प्रवृत्त विकास योजना (मास्टर प्लान) तथा अन्य विधिक प्रावधानों के अनुसार अनुज्ञेय हो

(एक) ऐसे भिन्न प्रयोजन के लिए उपयोग में लाए जाने वाले क्षेत्रफल के, आदेश के दिनांक को लागू बाजार मूल्य का 1 प्रतिशत राशि के बराबर प्रब्याजि प्रयोजन परिवर्तन शुल्क के रूप में ली जाएगी;

कृपया इस तालिका के सरल क्रमांक 8 और नीचे इस कंडिका की उपकंडिका (4) तथा कंडिका 83 भी देखें,

(दो) ऐसे भिन्न प्रयोजन के लिए उपयोग में लाए जाने वाले क्षेत्रफल पर मध्यप्रदेश 4930

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 मई 2023

[ भाग 1

 स.   शर्त उल्लंघन या अपालन का स्वरूप               शमन राशि
क्र.
(1)                  (2)                               (3)
                                             भू- राजस्व  संहिता   (निर्धारण
                                             और पुनर्निर्धारण ) नियम , 2018
                                             के अंतर्गत विहित दर से दो
                                             गुना के आधार पर परिगणित
                                             वार्षिक भू-भाटक नियत किया
                                             जाएगा; और
                                             (तीन) मूल प्रयोजन में उपयोग
                                             में  लाए   जाने   वाले   शेष
                                             क्षेत्रफल के  लिये  मध्यप्रदेश
                                             भू- राजस्व  संहिता   ( निर्धारण
                                             और पुनर्निर्धारण ) नियम , 2018
                                             के अंतर्गत विहित दर से दो
                                             गुना के आधार पर संगणित
                                             वार्षिक भू- भाटक नियत किया
                                             जाएगाः
                                                   परन्तु इन   निर्देशों के
                                             प्रभावशील होने से पूर्व जारी
                                             पट्टों के   मामलों   में मूल
                                             प्रयोजन  में उपयोग   में लाए
                                             जाने  वाले क्षेत्रफल के लिये
                                             पूर्वानुसार भू- भाटक देय होगा
                                             और    परिवर्तित क्षेत्रफल के
                                             लिये   मध्यप्रदेश भू- राजस्व
                                            संहिता     (निर्धारण     और
                                             पुनर्निर्धारण ) नियम , 2018 के
                                             अंतर्गत विहित दर से दो गुना
                                             के आधार पर संगणित वार्षिक
                                            भू-भाटक      नियत      किया

4931

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 मई 2023

भाग 1 ]

शमन राशि

शर्त उल्लंघन या अपालन का स्वरूप

स. क्र.

(3)

(2)

(1)

जाएगा ।

(ख) जहां पटटेदार द्वारा बिना अनुमति प्रयोजन परिवर्तन कर लिया जाता है-

(एक) ऐसे भिन्न प्रयोजन के लिए उपयोग में लाए जाने वाले क्षेत्रफल के, आदेश के दिनांक को लागू बाजार मूल्य का 2 प्रतिशत राशि के बराबर प्रब्याजि प्रयोजन परिवर्तन शुल्क के रूप में ली जाएगी;

(दो) ऐसे भिन्न प्रयोजन के लिए उपयोग में लाए जाने वाले क्षेत्रफल पर मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता ( निर्धारण और पुनर्निर्धारण) नियम , 2018 के अंतर्गत विहित दर से दो गुना के आधार पर परिगणित वार्षिक भू- भाटक नियत किया जाएगा; और

(तीन) मूल प्रयोजन में उपयोग में लाए जाने वाले शेष क्षेत्रफल के लिये मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता (निर्धारण और पुनर्निर्धारण ) नियम , 2018 के अंतर्गत विहित दर से दो गुना के आधार पर संगणित वार्षिक भू-भाटक नियत किया 4932

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 मई 2023

[ भाग 1

शर्त उल्लंघन या अपालन का स्वरूप

शमन राशि

स . क्र.

(2)

(1)

(3)

जाएगाः

परन्तु इन निर्देशों के प्रभावशील होने से पूर्व जारी पट्टों के मामलों में मूल प्रयोजन में उपयोग में लाए जाने वाले क्षेत्रफल के लिये पूर्वानुसार भू- भाटक देय होगा और परिवर्तित क्षेत्रफल के लिये मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता (निर्धारण और पुनर्निर्धारण) नियम , 2018 के अंतर्गत विहित दर से दो गुना के आधार पर संगणित वार्षिक भू-भाटक नियत जाएगा । किया

(ग) सभी मामलों में पट्टे में कंडिका 19 की उपकंडिका (2) में विहित शर्तें भी जोड़ी जाएंगी

7

एक मुश्त रुपये 20,000 /- प्रयोजन परिवर्तन की शर्त उल्लंघन का नोटिस दिये जाने पर भूखण्ड का परिवर्तित प्रयोजन में उपयोग बंद कर उसे मूल प्रयोजन में उपयोग में लाए जाने की दशा में

8 प्रब्याजि या भू- भाटक में रियायत देते हुए जारी किए गये आवासीय पट्टे में उल्लेखित भूमि उपयोग में परिवर्तन कर शर्त उल्लंघन किए जाने की दशा में, यदि ऐसा परिवर्तित

(एक ) इस तालिका के सरल क्रमांक 6 के उपबंधानुसार प्रयोजन परिवर्तन शुल्क राशि तथा मूल पट्टा स्वीकृति के समय प्रब्याजि में दी गई रियायत के प्रतिशत को वर्तमान 4933 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 मई 2023

शर्त उल्लंघन या अपालन का स्वरूप

शमन राशि

स. क्र.

(1)

(2)

(3)

बाजार मूल्य से गुणा करने पर परिगणित राशि प्रब्याजि के रूप में ली जाएगी ; और

भूमि उपयोग तत्समय प्रवृत्त विकास योजना (मास्टर प्लान) तथा अन्य विधिक प्रावधानों के अनुसार अनुज्ञेय हो

(दो) इस तालिका के सरल क्रमांक 6 के उपबंध अनुसार भू- भाटक भी नियत किया जायेगा ।

उदाहरण- ( 1 ) आवंटिती ' क' को

बाजार मूल्य के 25 प्रतिशत प्रब्याजि के आधार पर आवंटित भूखंड के मामले में इस तालिका के सरल क्रमांक 6 के उपबंधानुसार प्रयोजन परिवर्तन शुल्क और (प्रब्याजि में दी गई रियायत का प्रतिशत 100 25 = 75 % होगा ) वर्तमान बाजार मूल्य के 75 प्रतिशत के बराबर की राशि प्रब्याजि के रूप में और मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता (निर्धारण और पुनर्निर्धारण ) नियम , 2018 के अंतर्गत विहित दर से दो गुना के आधार पर संगणित वार्षिक भू- भाटक नियत किया जाएगा

(2) आवंटिती ' क' को बिना प्रब्याजि के आधार पर आवंटित भूखंड के मामले में इस तालिका के सरल कमांक 6 के उपबंधानुसार प्रयोजन परिवर्तन 4934

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 मई 2023

[ भाग 1

शर्त उल्लंघन या अपालन का स्वरूप

शमन राशि

स. क्र.

(1)

(2)

(3)

शुल्क और (प्रब्याजि में दी गई रियायत का प्रतिशत 100 0 = 100 % होगा ) वर्तमान बाजार मूल्य के 100 प्रतिशत के बराबर की राशि प्रब्याजि के रूप में और मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता (निर्धारण और पुनर्निर्धारण ) नियम, 2018 के अंतर्गत विहित दर से दो गुना के आधार पर संगणित वार्षिक भू- भाटक नियत किया जाएगा

(तीन) सभी मामलों में पट्टे में कंडिका 19 की उपकंडिका (2) में विहित शर्तें भी जोड़ी जाएंगी

(3) उपरोक्तानुसार शमन राशि की गणना करते समय आंशिक वर्ष के मामले में छह माह या अधिक की अवधि की गणना एक वर्ष के रूप में की जाएगी ।

(4) तालिका के सरल क्रमांक 6 के संबंध में स्पष्ट किया जाता है किः-

(एक) (क) आवासीय उपयोग हेतु आवंटित भूखण्ड में पट्टेदार द्वारा आवासीय उपयोग के साथ - साथ संरचना के 25 प्रतिशत से कम भाग का उपयोग स्वयं अथवा परिवार के किसी सदस्य द्वारा ट्यूशन कार्य अथवा सिलाई- कढ़ाई, पापड़- बड़ी जैसे कुटीर उद्योग हेतु किया जाता है तो उसे व्यावसायिक प्रयोजन में परिवर्तन नहीं माना जावेगाः

परंतु संरचना या उसके किसी भाग का उपयोग कोचिंग क्लासेस जैसे कार्य हेतु अथवा बुटीक , ब्यूटी पार्लर जैसे व्यवसाय के लिये उपयोग किया जाता है तो इसे व्यावसायिक प्रयोजन में परिवर्तन माना जायेगा; और 4935

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 मई 2023

भाग 1 ]

(ख) आवासीय प्रयोजन हेतु आवंटित भूखण्ड पर निर्मित संरचना को यदि आवासीय प्रयोजन के लिये किराए पर दिया जाता हो , इसे व्यावसायिक प्रयोजन में परिवर्तन नहीं माना जाएगाः

परंतु संरचना के सम्पूर्ण अथवा अंश भाग का उपयोग गेस्ट हाउस अथवा होस्टल के रूप में किया जाता है तो इसे व्यावसायिक प्रयोजन में परिवर्तन माना जाएगा ।

(दो) राज्य सरकार द्वारा मध्यप्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल, विकास प्राधिकरण या विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण को आबंटित भूमि के मामले में तालिका के सरल कमांक 6 एवं 8 के उपबंध लागू नहीं होंगे ।

(5) तालिका के सरल क्रमांक 8 के संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि रियायती पट्टे से तात्पर्य है पूर्ण बाजार मूल्य से कम राशि प्रब्याजि के रूप में जमा किये जाने के आधार पर आवंटित भूमि के पट्टे ।

83. आवासीय भूखंड के भूमि उपयोग में परिवर्तन के लिए आवेदन- ( 1 ) यदि आवासीय भूखंड के पट्टेदार पट्टावधि के दौरान अथवा नवीनीकरण की कार्यवाही के दौरान पूर्ण भूखण्ड अथवा उसके अंश भाग का उपयोग परिवर्तित करना चाहता है और ऐसा परिवर्तन विकास योजना में अनुमत है तो वह सक्षम प्राधिकारी को इस हेतु अनुमोदित ले- आउट प्लॉन एवं विकास योजना में उक्त भूमि के उपयोग की सक्षम स्वीकृति के प्रमाण के साथ आवेदन करेगा ।

(2) सक्षम प्राधिकारी इस बात की संतुष्टि करेगा कि परिवर्तित भूमि उपयोग तत्समय प्रचलित विकास योजना (मास्टर प्लान) तथा अन्य प्रचलित विधिक प्रावधानों के अनुसार अनुमत है और ऐसी संतुष्टि के उपरांत उपरोक्त तालिका के सरल कमांक 6 में वर्णित प्रयोजन परिवर्तन के कारण प्रयोजन परिवर्तन शुल्क एवं वार्षिक भू- भाटक तथा सरल कमांक 6 से भिन्न आवासीय पट्टों के मामलों में सरल कमांक 8 में वर्णित प्रयोजन परिवर्तन शुल्क, प्रब्याजि अंतर की राशि एवं वार्षिक भू- भाटक निर्धारित करेगा । आवेदक द्वारा इस प्रकार संगणित राशि जमा किये जाने पर सक्षम प्राधिकारी भूमि के उपयोग परिवर्तन की स्वीकृति दे सकेगा ।

(3) सक्षम प्राधिकारी द्वारा ऐसी स्वीकृति जारी होने पर पट्टे की शर्तों को उस सीमा तक संशोधित माना जायेगा ।

4936

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 मई 2023

[ भाग 1

84. भूखण्ड में अनुमत क्षेत्रफल से अधिक निर्माण के मामलों में कार्यवाही- यदि भूखण्ड में पट्टे की शर्त में निर्माण के लिये अनुमत क्षेत्रफल से अधिक क्षेत्रफल पर निर्माण किया गया है और ऐसे निर्माण के लिए स्थानीय निकाय द्वारा लिखित अनुमति दी गई है अथवा शमन कर दिया गया है तो पट्टे की ऐसी सुसंगत शर्तों को उस सीमा तक संशोधित माना जाएगा ।

85. पट्टे की अन्य शर्तों के उल्लंघन के मामलों में कार्यवाही- कंडिका-82 में दी गई तालिका में उल्लेखित मामलों के सिवाय पट्टे मे अंकित किसी अन्य शर्त के उल्लंघन की दशा में अथवा शमन राशि का भुगतान न करने की स्थिति में अथवा पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी पट्टा नवीनीकरण न कराये जाने की दशा में सक्षम प्राधिकारी द्वारा गुण- दोषों के आधार पर प्रकरण का निराकरण छह माह में किया जाएगा । निराकरण में पुनर्प्रवेश की कार्यवाही भी सम्मिलित रहेगी ।

86. नवीनीकरण के पूर्व नामांतरण की कार्यवाही करना (1 ) पट्टे के नवीनीकरण के ऐसे मामले में जिसमें मूल पट्टेदार की मृत्यु हो चुकी है और पट्टे के नामांतरण की कार्यवाही नहीं कराई गई है , उसमें नवीनीकरण के पूर्व सर्वप्रथम पट्टेदार के उत्तराधिकारियों द्वारा यथास्थिति उत्तराधिकार या वसीयत के आधार पर पट्टे के नामांतरण की कार्यवाही कराना अनिवार्य होगा ।

(2) ऐसे मामले में जिसमें पट्टेदार द्वारा भूखण्ड का विक्रय या दान से या अन्यथा अंतरण किया गया है, किन्तु पट्टे के नामांतरण की कार्यवाही नहीं कराई गई है , अंतरिती द्वारा पट्टे के नामांतरण की कार्यवाही कराना अनिवार्य होगा । यह कार्यवाही अहस्तांतरणीय स्थायी पट्टों के संबंध में नहीं की जा सकेगी ।

(3) देय बकाया राशि एवं शमन राशि के भुगतान के उपरान्त ही नामांतरण की कार्यवाही की जाएगी । पट्टे के नामांतरण होने के उपरान्त ही नियमानुसार नवीनीकरण की कार्यवाही की जाएगी । यह कार्यवाही अहस्तांतरणीय स्थायी पट्टों के संबंध में नहीं की जा सकेगी ।

(4 ) ऐसे मामले में जिसमें पट्टावधि अवसान होने के बाद पट्टे का नवीनीकरण कराए बिना ही भूखण्ड का अंतरण किया गया है , अंतरिती द्वारा पट्टे का नवीनीकरण चाहे जाने पर नवीनीकरण के अन्य प्रावधानों के अध्यधीन रहते हुए सर्वप्रथम मूल पट्टेदार के नाम कल्पित नवीनीकरण स्वीकार करते हुए , तद्रूम में 4937

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 मई 2023

भाग 1 ]

अंतरण के आधार पर अंतरिती के नाम से नवीनीकरण किया जाएगा । यह कार्यवाही अहस्तांतरणीय स्थायी पट्टों के संबंध में नहीं की जा सकेगी ।

87. शमन राशि का जमा किया जाना- शर्त उल्लंघन के मामले में शमन राशि जमा किए जाने की सूचना देने के एक माह के अंदर आवेदक को शमन राशि जमा करना होगा ।

88. पट्टावधि के दौरान भू-अभिलेखों में प्रविष्टियां अद्यतन की जाना- पट्टावधि के दौरान स्थायी पट्टे की शर्त उल्लंघन या अपालन के शमन किये जाने पर या अनुज्ञेय अंतरण के मामले में यथास्थिति भू- अभिलेख में प्रविष्टियां अद्यतन की जायेंगी । इस प्रकार प्रविष्टि अद्यतनीकरण के लिये रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 के अंतर्गत पंजीयन की अनिवार्यता नहीं होगी ।

89. पट्टावधि के अवसान पर नवीकृत पट्टा विलेख का निष्पादन तथा पंजीयन- (1) पट्टावधि के अवसान पर

(क) यदि पट्टावधि के दौरान कोई परिवर्तन नहीं किए गये हैं, तो नवीनीकरण किये जाने पर नवीकृत पट्टा विलेख का पंजीयन कराया जायेगा; और

(ख) जिन मामलों में पट्टावधि के दौरान भू-अभिलेख की प्रविष्टियों में विधिसंगत परिवर्तन अंकित किये गये हैं, उनके अद्यतन भू-अभिलेख के अनुसरण में नवीकृत पट्टा विलेख का पंजीयन कराया जायेगा ।

(2) यदि पट्टेदार नवकृत पट्टा निष्पादित न कराए तो यह माना जाएगा कि उसने नवकरण की अपनी मांग वापस ले ली है या उसे त्याग दिया है । अतः उसे ऐसी सूचना दी जाने पर भी कि यदि निर्दिष्ट अवधि में उसने पट्टा-विलेख निष्पादित न कराया तो यह माना जाएगा कि वह भूमि को पट्टे पर चालू नहीं रखना चाहता; यदि पट्टेदार नवकृत पट्टा निष्पादित नहीं कराता तो ऐसी स्थिति में पट्टेदार को अतिक्रमणकर्ता मानकर बेदखल करने की कार्यवाही की जाएगी ।

(3 ) नवकृत पट्टे की अवधि मूल अवधि समाप्त होने की आगामी दिनांक से प्रारम्भ मानी जाएगी और भू- भाटक का पहला भुगतान उस दिनांक के तुरंत बाद की पहली अप्रैल को देय होगा ।

(4) इसकी संभावना नहीं है कि कोई पट्टेदार नया पट्टा पंजीकृत कराने से मना करेगा तथापि यदि कोई ऐसा करने से इंकार करें, तो भी उसके द्वारा पहले से निष्पादित पट्टा वैध माना जाएगा , क्योंकि पंजीयन अधिनियम, 1908 (क्रमांक सोलह, सन् 1908 ) की धारा 90 (1 ) (घ) के उपबंधों की दृष्टि से उसका पंजीयन अनिवार्य नहीं है ।

4938

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 मई 2023

भाग স

अस्थायी पट्टे

90. वर्तमान अस्थायी पट्टों का निराकरण- (1 ) इन निर्देशों के प्रभावशील होने के बाद नजूल भूमि का निर्वर्तन अस्थायी पट्टे द्वारा नहीं किया जायेगा ।

(2) पूर्व में जो अस्थायी पट्टे जारी किए जा चुके हैं , उन्हें आगे नवीकृत भी नहीं किया जायेगा ; किन्तु ऐसे अस्थायी पट्टे जो विधिसंगत आदेश द्वारा प्रदत्त किए गये हैं, उनकी पट्टावधि अवसान तक प्रभावशील रहेंगे ।

(3) ऐसे अस्थायी पट्टे जिनकी पट्टावधि का अवसान हो चुका है, किन्तु नवीकृत नहीं कराए गये हैं और पट्टेदार अथवा उसका विधिक उत्तराधिकारी भूमि पर काबिज है या ऐसे अस्थायी पट्टे जिनकी पट्टावधि शेष है, को यदि अस्थायी पट्टेदार या उसका विधिक उत्तराधिकारी जो काबिज है स्थायी पट्टे में परिवर्तित कराना चाहता है , तो वह स्थायी पट्टे में परिवर्तन के लिये प्ररूप चार में कलेक्टर को आवेदन दे सकेगाः

परंतु उक्त उपबंध मध्यप्रदेश नगरीय क्षेत्रों के भूमिहीन व्यक्ति (पट्टाधृति अधिकारों का प्रदान किया जाना) अधिनियम, 1984 (क्रमांक 15 सन् 1985 ) के अंतर्गत प्रदत्त पट्टाधृति अधिकार के मामले में लागू नहीं होंगे ।

(4) कलेक्टर ऐसा आवेदन प्राप्त होने पर यदि पट्टे का प्रयोजन विकास योजना (यदि कोई लागू है) के अनुरूप है (वर्तमान उपयोग पूर्व में दिये गये अस्थायी पट्टे के प्रयोजन से भिन्न होने के स्थिति में भी) , तो स्थानीय निकाय का परामर्श प्राप्त कर , यदि कलेक्टर यह पाता है कि ऐसे प्रश्नाधीन भूखण्ड को स्थायी पट्टे में परिवर्तित किये जाने पर कोई लोक प्रयोजन प्रतिकूल प्रभावित नहीं होगा या लोक स्वास्थ्य के लिये हानिकर नहीं होगा तो

(एक) ऐसे अस्थायी पट्टे के अवसान की दिनांक से वर्तमान तक की अवधि के लिये मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-राजस्व का निर्धारण एवं पुनर्निर्धारण ) नियम , 2018 के अंतर्गत विहित दर से दो गुना की दर पर वार्षिक भू- भाटक की संगणित राशि और ऐसे अस्थायी पट्टे की प्रश्नाधीन भूमि के वर्तमान बाजार मूल्य के 10 प्रतिशत के बराबर की राशि, परिवर्तन शुल्क के रूप में लेकर स्थायी पट्टे में परिवर्तित कर सकेगा और मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता (भू- राजस्व का निर्धारण एवं 4939

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 मई 2023

भाग 1 ]

पुनर्निर्धारण ) नियम , 2018 के अंतर्गत विहित दर से दो गुना वार्षिक भू- भाटक नियत करेगा ; और

(दो) ऐसे अस्थायी पट्टे जिनकी पट्टावधि शेष है पट्टे की प्रश्नाधीन भूमि के वर्तमान बाजार मूल्य के 5 प्रतिशत के बराबर की राशि , परिवर्तन शुल्क के रूप में लेकर स्थायी पट्टे में परिवर्तित कर सकेगा और मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता (भू- राजस्व का निर्धारण एवं पुनर्निर्धारण ) नियम, 2018 के अंतर्गत विहित दर से दो गुना वार्षिक भू- भाटक नियत करेगा ।

(5) कलेक्टर द्वारा उपकंडिका (4 ) में परिवर्तन हेतु स्वीकृति दिये जाने पर परिवर्तन शुल्क एवं वार्षिक भू भाटक की राशि परिशिष्ट ' क' में उल्लेखित मदों में जमा की जाएगी ।

(6 ) ऐसे स्थायी पट्टों पर कंडिका 19 की उपकंडिका (2) के उपबंध भी लागू होंगे ।

(7) स्थायी पट्टे में परिवर्तन की स्वीकृति के पश्चात् स्थायी पट्टे के निष्पादन की कार्यवाही इस अध्याय के भाग छ के अनुसार की जाएगी ।

(8) ऐसे अस्थायी पट्टे, जिनकी पट्टावधि का अवसान हो चुका है और जिनके संबंध में उपकंडिका (4 ) के अंतर्गत स्थायी पट्टे में परिवर्तित नहीं किया गया है , के भूखण्ड पर काबिज व्यक्ति को अप्राधिकृत रूप से कब्जे में मानते हुए , संहिता की धारा 248 के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी ।

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[भाग 1

अध्याय चार

नगरीय निकाय को तथा विकास प्राधिकरण / विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण को भूमिस्वामी हक में नजूल भूमि दी जाना

भाग- क

नगरीय निकाय को भूमिस्वामी हक में नजूल भूमि का आवंटन

91. सक्षम प्राधिकारी - नगरीय निकाय को नजूल भूमि भूमिस्वामी हक में आवंटन करने के लिए सक्षम प्राधिकारी संभागीय मुख्यालय में स्थित भूमि के मामले में संभाग नजूल निर्वर्तन समिति तथा अन्य स्थान पर स्थित भूमि के मामले में जिला नजूल निर्वर्तन समिति होगाः

परंतु भोपाल विकास योजना क्षेत्र के भीतर स्थित भूमि के आवंटन के मामले में सक्षम प्राधिकारी 'भोपाल विकास योजना क्षेत्र के लिये नजूल निर्वर्तन समिति " होगी ।

92. प्रयोजन- नगरीय निकाय को भूमिस्वामी हक में भूमि का आवंटन निम्न तालिका में उल्लेखित प्रयोजनों के लिए किया जाएगा-

तालिका

नगरीय निकाय को भूमिस्वामी हक में नजूल भूमि का आवंटन : प्रयोजन तथा प्रब्याजि

सरल कमांक

प्रयोजन जिसके लिए नजूल भूमि नगरीय निकाय को भूमिस्वामी हक में दी जाना है

प्रब्याजि (भूमि के बाजार मूल्य का प्रतिशत)

(1)

(2)

(3)

1

शून्य

सार्वजनिक प्रयोजन के लिए- जैसे सड़क, उद्यान, खेल का मैदान, फिल्टर प्लांट, कचरा खन्ती (ट्रेंचिंग ग्राउंड) , अस्पताल, स्कूल, कार्यालय , 1-बस स्टेंड आदि

2

शत प्रतिशत राज्य पोषित योजना हेतु

शून्य

3

शून्य

ऐसी भूमि जिन पर बिना खास निर्माण किए आय होती है- जैसे हाट बाजार, मनोरंजन स्थल के लिये

1. म.प्र. राजपत्र दिनांक 6 अगस्त, 2021 में प्रकाशित विभागीय अधिसूचना कमांक 6-75/ 2019/ सात 3 दि. 3 अगस्त , 2021 संशोधन द्वारा प्रतिस्थापित 4941

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भाग 1 ]

सरल कमांक

प्रयोजन जिसके लिए नजूल भूमि नगरीय निकाय को भूमिस्वामी हक में दी जाना है

(2) (1)

4

प्रब्याजि (भूमि के बाजार मूल्य का प्रतिशत)

(3)

शून्य

केन्द्र सरकार / राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित आवासीय योजनाओं के लिये

5

50 प्रतिशत

ऐसी भूमियां जिन पर योजना बनाकर निर्माण करने से नियमित आय होती है- जैसे मार्केट , कॉम्प्लेक्स , 1. (विलोपित) आदि के लिये

6

ट्रान्सपोर्ट नगर के लिए

7

50 प्रतिशत

50 प्रतिशत

नगरीय निकाय द्वारा अपने कर्मचारियों की आवासीय

योजना के लिए

93. भूमि का चिन्हांकन तथा आवेदन- (1 ) नगरीय निकाय द्वारा लैण्ड बैंक में से

भूमि का चयन किया जाएगा । भूमि आवंटन के लिए यथास्थिति नगर निगम आयुक्त या मुख्य नगरपालिका अधिकारी के द्वारा कलेक्टर को प्ररूप एक में आवेदन किया जाएगा ।

(2 ) शून्य प्रब्याजि पर भूमि आवंटन की श्रेणी से भिन्न मामले में आवेदन पत्र के साथ प्रकिया शुल्क रुपए दस हजार शासकीय खजाने में परिशिष्ट 'क' में उल्लेखित मद में जमा कर उसकी पावती की छायाप्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न की जाएगी । प्रकिया शुल्क आवेदन के अमान्य होने की दशा में वापिस नहीं किया जाएगा और न ही मान्य होने की दशा में किसी देय राशि के विरुद्ध समायोजित किया जाएगा ।

94. जांच प्रतिवेदन- (1 ) कलेक्टर लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से आवेदन पत्र को अमान्य कर सकेगा अथवा आवेदन पत्र को संबंधित नजूल अधिकारी को जांच व प्रतिवेदन के लिए प्रेषित करेगा ।

(2) नजूल अधिकारी द्वारा आवेदन पत्र के संबंध में कंडिका 142 में विहित रीति में सार्वजनिक उद्घोषणा जारी कर दावे, आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित किए जाएंगे ।

1. म.प्र. राजपत्र दिनांक 6 अगस्त, 2021 में प्रकाशित विभागीय अधिसूचना कमांक 6-75/ 2019/ सात-3 दि. 3 अगस्त, 2021 संशोधन द्वारा (मध्यप्रदेश नजूल भूमि निर्वर्तन निर्देश , 2020 के अध्याय- चार, भाग-क की कंडिका-92 की तालिका के सरल कमांक-5 के कालम-2 में अंकित ऐसी भूमियों, जिन पर योजना बनाकर निर्माण करने से नियमित आय होती है- जैसे मार्केट, काम्प्लेक्स, बस स्टेंड आदि में से केवल शब्दों "बस स्टेंड " को विलोपित किया जाकर उसे तालिका के सरल कमांक-1 के कालम-2 में अंकित शब्दों "सार्वजनिक प्रयोजन के लिए जैसे सड़क, उद्यान, खेल का मैदान, फिल्टर प्लांट, कचरा खन्ती (ट्रॅचिंग ग्राउंड) अस्पताल स्कल कार्यालय " के पश्चात प्रतिस्थापित किया गया) 4942

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[ भाग 1

(3) सार्वजनिक उद्घोषणा का उस स्थानीय क्षेत्र में जहां पर भूमि स्थित है व्यापक रूप से परिचालित दो समाचार पत्रों में , जिनमें से कम से कम एक हिन्दी का होगा , आवेदक नगरीय निकाय के व्यय पर प्रकाशन भी कराया जाएगा ।

(4) नजूल अधिकारी द्वारा नगर तथा ग्राम निवेश और यदि आवेदित भूमि किसी अन्य विभाग के आधिपत्य में की भूमि से लगी हुई हो तो उस विभाग के जिला कार्यालय का अभिमत प्राप्त किया जाएगा । नगर तथा ग्राम निवेश या अन्य विभाग के जिला कार्यालय अभिमत सामान्यतः पंद्रह दिन में देंगे , यदि तीस दिन की अवधि में भी अभिमत प्राप्त नहीं होता है तो यह माना जाएगा कि उन्हें प्रस्तावित आवंटन में कोई आपत्ति नहीं है ।

(5) नजूल अधिकारी द्वारा जांच प्रतिवेदन में अन्य बातों के अलावा निम्न बिंदुओं का भी समावेश किया जाएगा-

(क) तत्समय प्रवृत्त विकास योजना में आवेदन अनुसार भूमि उपयोग अनुमत है अथवा नही?;

(ख) भवनों के निर्माण के लिए संबंधित क्षेत्र के लिए लागू तल क्षेत्र अनुपात (एफ.ए.आर. ) के अधिकतम उपयोग के आधार पर भूमि की न्यूनतम आवश्यकता का आकलन;

(ग) आवेदित भूमि का पूर्ण उपयोग करने की कार्ययोजना तथा उसके लिए वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता; और

(घ) क्या आवेदित भूमि की आवश्यकता किसी अन्य महत्वपूर्ण लोक प्रयोजन के लिए है या भविष्य में संभावित है?

(6) नजूल अधिकारी द्वारा जांच प्रतिवेदन प्ररूप दो में तैयार किया जाकर जिला नजूल निर्वर्तन समिति के सदस्य सचिव को प्रेषित किया जाएगा ।

95. नगरीय निकाय को नजूल भूमि भूमिस्वामी अधिकार में आवंटित करने की स्वीकृति- ( 1 ) जिस मामले में जिला नजूल निर्वर्तन समिति सक्षम प्राधिकारी है उसमें उसके द्वारा निर्णय लिया जाकर नगरीय निकाय को सूचित किया जाएगा । जिस मामले में संभाग नजूल निर्वर्तन समिति सक्षम प्राधिकारी है उसमें जिला नजूल निर्वर्तन समिति द्वारा अपना अभिमत अंकित कर मामला संभाग नजूल निर्वर्तन समिति को प्रेषित किया जाएगा ।

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भाग 1 ]

(2) जिस मामले में संभाग नजूल निर्वर्तन समिति सक्षम प्राधिकारी है उसमें उसके द्वारा जिला नजूल निर्वर्तन समिति से प्राप्त मामले में निर्णय लिया जाकर नगरीय निकाय तथा जिला नजूल निर्वर्तन समिति को सूचित किया जाएगा किन्तु भोपाल विकास योजना क्षेत्र में स्थित भूमि के मामले में संभाग नजूल निर्वर्तन समिति द्वारा अपना अभिमत अंकित कर मामला राज्य शासन को प्रेषित किय जाएगा ।

(3 ) जिस मामले में भोपाल विकास योजना क्षेत्र के लिये गठित नजूल निर्वर्तन समिति सक्षम प्राधिकारी है उसमें उसके द्वारा संभाग नजूल निर्वर्तन समिति से प्राप्त मामले में निर्णय लिया जाएगा जो राजस्व विभाग द्वारा नगरीय निकाय तथा जिला नजूल निर्वर्तन समिति को सूचित किया जाएगा ।

96. प्रब्याजि तथा भू- राजस्व- आवंटित की गई भूमि पर कंडिका 92 की तालिका के कालॅम (3 ) में विहित दर से प्रब्याजि तथा मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता (भू-राजस्व का निर्धारण तथा पुनर्निर्धारण) नियम, 2018 के अनुसार वार्षिक भू-राजस्व देय होगा ।

97. आवंटन आदेश एवं भू-अभिलेखों की प्रविष्टियों का अद्यतनीकरण- (1 ) सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त होने पर नगरीय निकाय के द्वारा प्रब्याजि की राशि जमा कर दिए जाने के उपरांत कलेक्टर द्वारा नगरीय निकाय के पक्ष में भूमि के भूमिस्वामी अधिकार में आवंटन का आदेश प्ररूप पांच में जारी किया जाएगा ।

(2) कलेक्टर, आवंटन आदेश के पश्चात् तथा देय शोध्य, यदि कोई हो, के जमा कराये जाने के पश्चात्, प्ररूप छह में 'भूमिस्वामी अधिकार में अंतरण विलेख ' निष्पादित करेगा ।

(3) भूमिस्वामी अधिकार में अंतरण विलेख पर देय मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन शुल्क नगरीय निकाय द्वारा वहन किया जायेगा ।

(4) भूमिस्वामी अधिकार में अंतरण विलेख निष्पादित होने के पश्चात् नगरीय निकाय को भूमि का आधिपत्य सौंपा जाएगा तथा भू-अभिलेखों की प्रविष्टियां अद्यतन की जाएंगी ।

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[भाग 1

भाग

ख

स्थानीय निकाय को ध्वजदंड अथवा प्रतिमा की स्थापना के लिए भूमि का आवंटन

98. सक्षम प्राधिकारी - स्थानीय निकाय को ध्वजदंड या प्रतिमा स्थापित करने के लिए भूमिस्वामी हक में नजूल भूमि का आवंटन करने के लिए सक्षम प्राधिकारी संभागीय मुख्यालय पर स्थित भूमि के मामले में संभाग नजूल निर्वर्तन समिति तथा अन्य स्थान पर स्थित भूमि के मामले में जिला नजूल निर्वर्तन समिति होगाः परंतु भोपाल विकास योजना क्षेत्र के भीतर स्थित भूमि के आवंटन के मामले में सक्षम प्राधिकारी ' भोपाल विकास योजना क्षेत्र के लिये नजूल निर्वर्तन समिति " होगी ।

99. भूमि का आकार ऐसे प्रयोजनों के लिए युक्तियुक्त आकार की भूमि जो सामान्यतः 10x10 मीटर (एक सौ वर्गमीटर) से अधिक नहीं होगी , दी जा सकेगी ।

100. आवंटन की प्रक्रिया (1 ) यदि कोई संस्था ध्वजदंड अथवा अखिल भारतीय या राज्य स्तर के ख्याति प्राप्त व्यक्ति की प्रतिमा स्थापित करने का प्रस्ताव करे तो वह लैंड बैंक में से भूमि का चयन कर अपना आवेदन प्ररूप एक में कलेक्टर को प्रस्तुत करेगी ।

(2) आवेदक द्वारा प्रकिया शुल्क रुपए दस हजार शासकीय खजाने में परिशिष्ट ' क' में उल्लेखित मद में जमा कर उसकी पावती की छायाप्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न की जाएगी । प्रक्रिया शुल्क आवेदन के अमान्य होने की दशा में वापिस नहीं किया जाएगा और न ही मान्य होने की दशा में किसी देय राशि के विरुद्ध समायोजित किया जाएगा ।

(3) कलेक्टर लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से आवेदन पत्र को अमान्य कर सकेगा अथवा आवेदन पत्र को संबंधित नजूल अधिकारी को जांच व प्रतिवेदन के लिए प्रेषित करेगा ।

101. जांच प्रतिवेदन- (1 ) नजूल अधिकारी द्वारा आवेदन पत्र के संबंध में कंडिका 142 में विहित रीति में सार्वजनिक उद्घोषणा जारी कर दावे , आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित किए जाएंगे ।

भाग 1 ]

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(2) नजूल अधिकारी द्वारा स्थानीय निकाय , नगर तथा ग्राम निवेश और यदि आवेदित भूमि किसी अन्य विभाग के आधिपत्य में की भूमि से लगी हुई हो तो उस विभाग के जिला कार्यालय का अभिमत प्राप्त किया जाएगा । स्थानीय निकाय , नगर तथा ग्राम निवेश या अन्य विभाग के जिला कार्यालय अभिमत सामान्यतः पंद्रह दिन में देंगे और यदि तीस दिन की अवधि में भी अभिमत प्राप्त नहीं होता है तो यह माना जाएगा कि उन्हें प्रस्तावित आवंटन में कोई आपत्ति नहीं है ।

(3) स्थानीय निकाय प्रस्तावित ध्वजदंड या प्रतिमा की स्थापना के लिए सहमत है तो उसे यह स्पष्ट स्वीकारोक्ति अनिवार्यतः देनी होगी कि ध्वजदंड या प्रतिमा की स्थापना के उपरांत भविष्य में उसे संरक्षित , गरिमामय एवं दर्शनीय स्थिति में रखा जाएगा जिसका दायित्व स्थानीय निकाय का होगा ।

(4) नजूल अधिकारी द्वारा जांच प्रतिवेदन में अन्य बातों के अलावा निम्न बिंदुओं को भी शामिल किया जाएगा

(क) प्रस्तावित प्रयोजन के लिए भूमि की न्यूनतम आवश्यकता का आंकलन;

(ख) ध्वजदंड या प्रतिमा की गरिमा एवं दर्शनीयता की दृष्टि से प्रस्तावित स्थल की उपयुक्तता;

(ग) सड़क सुरक्षा तथा यातायात की दृष्टि से प्रस्तावित स्थल की उपयुक्तता; और

(घ) प्रस्तावित स्थल पर भविष्य में समय समय पर कार्यक्रम आयोजित होने (जैसे जयंती, पुण्यतिथि आदि अवसरों पर) अथवा बड़ी संख्या में लोगों के एकत्रित होने की संभावना की दृष्टि से स्थल की उपयुक्तता ।

(5) सड़क, चौराहा या तिराहा के बीच में ध्वजदंड या प्रतिमा की स्थापना की अनुमति नहीं दी जाएगी क्योंकि यह सड़क सुरक्षा तथा यातायात की दृष्टि से उपयुक्त नहीं है । साथ ही भविष्य में सड़क, चौराहा आदि के विस्तार की स्थिति निर्मित होने पर प्रतिमा के अन्यत्र विस्थापन पर विवाद की संभावना रहती है ।

(6) नजूल अधिकारी द्वारा जांच प्रतिवेदन प्ररूप दो में तैयार किया जा कर जिला नजूल निर्वर्तन समिति को प्रेषित किया जाएगा ।

102. जांच प्रतिवेदन पर सक्षम प्राधिकारी का निर्णय और भू- राजस्व की देयता- (1 ) यदि जिला नजूल निर्वर्तन समिति मामले में सक्षम प्राधिकारी है तथा भूमि का आवंटन करना उपयुक्त समझती है तो वह राज्य शासन के सामान्य प्रशासन विभाग 4946

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[ भाग 1

तथा संस्कृति विभाग को अपना प्रतिवेदन प्रेषित कर उनकी सहमति प्राप्त करेगी । सामान्य प्रशासन विभाग तथा संस्कृति विभाग की सहमति प्राप्त होने पर जिला नजूल निर्वर्तन समिति ध्वजदंड या प्रतिमा स्थापना के लिए स्थानीय निकाय को भूमि का आवंटन बिना प्रब्याजि के भूमिस्वामी हक में स्वीकृत कर सकेगी ।

(2) जिस मामले में संभाग नजूल निर्वर्तन समिति सक्षम प्राधिकारी है उस मामले में जिला नजूल निर्वर्तन समिति नजूल अधिकारी का जांच प्रतिवेदन अपने अभिमत के साथ संभाग नजूल निर्वर्तन समिति को प्रेषित करेगी । यदि संभाग नजूल निर्वर्तन समिति भूमि का आवंटन करना उपयुक्त समझती है तो वह अपना प्रतिवेदन राज्य शासन के सामान्य प्रशासन विभाग तथा संस्कृति विभाग को प्रेषित कर उनकी सहमति प्राप्त करेगी । सामान्य प्रशासन विभाग तथा संस्कृति विभाग की सहमति प्राप्त होने पर संभाग नजूल निर्वर्तन समिति स्थानीय निकाय को भूमि का आवंटन बिना प्रब्याजि के भूमिस्वामी हक मे कर सकेगीः

परन्तु भोपाल विकास योजना क्षेत्र में स्थित भूमि के मामले में संभाग नजूल निर्वर्तन समिति अपने अभिमत के साथ मामला राज्य शासन को प्रेषित करेगी । ऐसे मामले में भोपाल विकास योजना क्षेत्र के लिये गठित नजूल निर्वर्तन समिति भूमि का आवंटन बिना प्रब्याजि के भूमिस्वामी हक में कर सकेगी ।

(3) आवंटन आदेश प्ररूप पांच में जारी किया जाएगा ।

(4) उपकंडिका (1 ) अथवा (2) के अंतर्गत आबंटित की गई भूमि पर मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता (भू- राजस्व का निर्धारण तथा पुनर्निर्धारण ) नियम , 2018 के अनुसार वार्षिक भू- राजस्व देय होगा ।

(5) कलेक्टर, आवंटन आदेश के पश्चात् प्ररूप छह में 'भूमिस्वामी अधिकार में अंतरण विलेख ' निष्पादित करेगा ।

(6) भूमिस्वामी अधिकार में अंतरण विलेख पर देय मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन शुल्क नगरीय निकाय द्वारा वहन किया जायेगा ।

103. भूमि का कब्जा सौंपना सक्षम प्राधिकारी से भूमि आवंटन की स्वीकृति प्राप्त होने तथा भूमिस्वामी अधिकार में अंतरण विलेख निष्पादित होने पर कलेक्टर स्थानीय निकाय को भूमि का कब्जा सौपेगा । तदुपरांत भू-अभिलेखों में प्रविष्टियां अद्यतन की जाएगी ।

भाग 1 ]

4947

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 मई 2023

भाग ग

विकास प्राधिकरण /विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण को भूमिस्वामी हक में नजूल भूमि

का आवंटन

104. सक्षम प्राधिकारी- (1 ) मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम , 1973 (कमांक 23 सन् 1973) की धारा 50 के अंतर्गत नगर तथा ग्राम विकास प्राधिकारी द्वारा अंतिम नगर विकास स्कीम प्रकाशित किये जाने पर ऐसी स्कीम से आच्छादित क्षेत्र के भीतर स्थित नजूल भूमि यथास्थिति विकास प्राधिकरण या विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण को भूमिस्वामी अधिकार में निर्वर्तित की जा सकेगी ।

(2) कंडिका 104 में वर्णित नगर विकास स्कीम से आच्छादित क्षेत्र में स्थित नजूल भूमि, यदि स्कीम के अधीन आने वाली भूमि के कुल क्षेत्रफल के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं हैं, के भूमिस्वामी हक में आवंटन के लिये सक्षम प्राधिकारी संभागीय मुख्यालय में स्थित मामले में संभाग नजूल निर्वर्तन समिति तथा अन्य स्थान पर स्थित भूमि के मामले में जिला नजूल निर्वर्तन समिति होगीः

परंतु भोपाल विकास योजना क्षेत्र के भीतर स्थित भूमि के आवंटन के मामले में सक्षम प्राधिकारी ' भोपाल विकास योजना क्षेत्र के लिये नजूल निर्वर्तन समिति " होगी ।

105. प्रयोजन, प्रब्याजि तथा भू- राजस्व- (1 ) विकास प्राधिकरण / विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण को भूमि का आवंटन कंडिका 104 में वर्णित उनकी घोषित स्कीम में उल्लेखित प्रयोजनों के लिये भूमि के बाजार मूल्य के 50 प्रतिशत के बराबर की प्रब्याजि राशि लेकर भूमिस्वामी हक में दी जा सकेगी ।

(2) आवंटित की गई भूमि पर मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू- राजस्व का निर्धारण तथा पुनर्निर्धारण) नियम , 2018 के अनुसार वार्षिक भू- राजस्व देय होगा ।

(3 ) विकास प्राधिकरण / विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण द्वारा भूमिस्वामी अधिकार में भूमि आवंटन के आदेश की दिनांक से तीन वर्ष के भीतर प्रब्याजि की राशि जमा कराई जा सकेगी । आवंटन की दिनांक से दो वर्ष तक कोई ब्याज देय नहीं होगा किन्तु दो वर्ष की अवधि के अवसान उपरांत देय राशि पर 15 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर से देय होगा ।

4948

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 मई 2023

[ भाग 1

(4) विकास प्राधिकरण / विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण द्वारा नियत भू- राजस्व आवंटन की दिनांक से देय होगा । भू- राजस्व की अदायगी में चूक के मामले में बकाया पर प्रथम वर्ष के लिये 12 प्रतिशत और उसके पश्चात् अदायगी दिनांक तक की शेष अवधि के लिये 15 प्रतिशत वार्षिक की दर से साधारण ब्याज देय होगा ।

106. भूमि आवंटन के लिये आवेदन- (1 ) यथास्थिति विकास प्राधिकरण / विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण द्वारा मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973 ) की धारा 50 के अंतर्गत नगर तथा ग्राम विकास प्राधिकारी द्वारा अंतिम नगर विकास स्कीम प्रकाशित किये जाने पर ऐसी स्कीम से आच्छादित क्षेत्र के भीतर स्थित नजूल भूमि में से भूमि का चयन कर भूमिस्वामी अधिकार में आवंटन के लिये कलेक्टर को प्ररूप एक में आवेदन किया जाएगा ।

(2) आवेदन पत्र के साथ प्रकिया शुल्क रूपये दस हजार सरकारी खजाने में परिशिष्ट ' क' में उल्लेखित मद में जमा कर उसकी पावती की छायाप्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न की जाएगी । प्रक्रिया शुल्क आवेदन के अमान्य होने की दशा में वापिस नहीं किया जाएगा और न ही मान्य होने की दशा में किसी देय राशि के विरूद्ध समायोजित किया जाएगा ।

107. जांच प्रतिवेदन- (1 ) कलेक्टर लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से आवेदन पत्र को अमान्य कर सकेगा अथवा आवेदन पत्र को संबंधित नजूल अधिकारी को जांच व प्रतिवेदन के लिए प्रेषित करेगा ।

(2) नजूल अधिकारी द्वारा आवेदन पत्र के संबंध में कंडिका 142 में विहित रीति में सार्वजनिक उद्घोषणा जारी कर दावे, आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित किए जाएंगे ।

(3) सार्वजनिक उद्घोषणा का उस स्थानीय क्षेत्र में जहां पर भूमि स्थित है व्यापक रूप से परिचालित दो समाचार पत्रों में, जिनमें से कम से कम एक हिन्दी का होगा, आवेदक नगरीय निकाय के व्यय पर प्रकाशन भी कराया जाएगा ।

(4) नजूल अधिकारी द्वारा नगर तथा ग्राम निवेश और यदि आवेदित भूमि किसी अन्य विभाग के आधिपत्य में की भूमि से लगी हुई हो तो उस विभाग के जिला कार्यालय का अभिमत प्राप्त किया जाएगा । नगर तथा ग्राम निवेश या अन्य विभाग के जिला कार्यालय अभिमत सामान्यतः पंद्रह दिन में देंगे, यदि तीस दिन की अवधि में भी अभिमत प्राप्त नहीं होता है तो यह माना जाएगा कि उन्हें प्रस्तावित आवंटन में कोई आपत्ति नहीं है ।

भाग 1 ]

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4949

(5) नजूल अधिकारी द्वारा जांच प्रतिवेदन प्ररूप दो में तैयार किया जाकर जिला नजूल निर्वर्तन समिति के सदस्य सचिव को प्रेषित किया जाएगा ।

108. विकास प्राधिकरण / विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण को नजूल भूमि भूमिस्वामी हक में आवंटित करने की स्वीकृति- (1 ) जिस मामले में जिला नजूल निर्वर्तन समिति सक्षम प्राधिकारी है उसमें उसके द्वारा निर्णय लिया जाकर नगरीय निकाय को सूचित किया जाएगा । जिस मामले में संभाग नजूल निर्वर्तन समिति सक्षम प्राधिकारी है उसमें जिला नजूल निर्वर्तन समिति द्वारा अपना अभिमत अंकित कर मामला संभाग नजूल निर्वर्तन समिति को प्रेषित किया जाएगा ।

(2) जिस मामले में संभाग नजूल निर्वर्तन समिति सक्षम प्राधिकारी है उसमें उसके द्वारा जिला नजूल निर्वर्तन समिति से प्राप्त मामले में निर्णय लिया जाकर नगरीय निकाय तथा जिला नजूल निर्वर्तन समिति को सूचित किया जाएगा किन्तु भोपाल विकास योजना क्षेत्र में स्थित भूमि के मामले में संभाग नजूल निर्वर्तन समिति द्वारा अपना अभिमत अंकित कर मामला राज्य शासन को प्रेषित किय जाएगा ।

(3 ) जिस मामले में भोपाल विकास योजना क्षेत्र के लिये गठित नजूल निर्वर्तन समिति सक्षम प्राधिकारी है उसमें उसके द्वारा संभाग नजूल निर्वर्तन समिति से प्राप्त मामले में निर्णय लिया जाएगा जो राजस्व विभाग द्वारा नगरीय निकाय तथा जिला नजूल निर्वर्तन समिति को सूचित किया जाएगा ।

109. आवंटन आदेश एवं भू अभिलेखों में प्रविष्टियों का अद्यतीकरण- (1 ) सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त होने पर यथास्थिति विकास प्राधिकरण / विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण के पक्ष में भूमि के भूमिस्वामी अधिकार में आवंटन का आदेश प्ररूप पांच में जारी किया जाएगा ।

(2) कलेक्टर, आवंटन आदेश के पश्चात् तथा देय शोध्य, यदि कोई हो, के जमा कराये जाने के पश्चात्, प्ररूप छह में 'भूमिस्वामी अधिकार में अंतरण विलेख ' निष्पादित करेगा ।

(3) भूमिस्वामी अधिकार में अंतरण विलेख पर देय मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन शुल्क यथास्थिति विकास प्राधिकरण या विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण द्वारा वहन किया जायेगा ।

(4) भूमिस्वामी अधिकार में अंतरण विलेख निष्पादित होने के पश्चात् यथास्थिति विकास प्राधिकरण / विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण को भूमि का आधिपत्य सौंपा जाएगा तथा भू अभिलेखों में प्रविष्टियां अद्यतन की जाएंगी ।

4950

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[भाग 1

अध्याय

पांच

नजूल भूमि का नीलामी द्वारा भूमिस्वामी हक में निर्वर्तन

110. नीलामी द्वारा नजूल भूमि के निर्वर्तन के लिए भूमि का चयन- (1 ) सामान्यतः

निम्न प्रकृति की भूमियां नीलामी द्वारा भूमिस्वामी हक में निर्वर्तन के लिए चयनित की जाएंगी-

(क) ऐसी नजूल भूमियां जो व्यावसायिक क्षेत्र में स्थित हैं या निजी भूमियों से घिरी हुई हैं या अन्य कोई भूमियां जिनका निर्वर्तन व्यावसायिक प्रयोजनों के लिए किया जा सकता है; और

(ख) नगरीय क्षेत्र में स्थित बडे आकार की रिक्त नजूल भूमियां जो विकास योजना के अनुरूप प्रयोजन हेतु नीलामी द्वारा निर्वर्तित किए जाने योग्य हैं ।

(2 ) ऐसी भूमियां जिनकी आवश्यकता किसी महत्वपूर्ण लोक प्रयोजन के लिए है या भविष्य में संभावित है , नीलामी द्वारा निर्वर्तन के लिए चयनित नहीं की जाएंगी ।

111. नीलामी द्वारा निर्वर्तन के लिए भूमि का चयन करने एवं नीलाम करने के लिए सक्षम प्राधिकारी- ( 1 ) नीलामी निर्वर्तन के लिये भूमि के चयन एवं नीलाम करने के लिये सक्षम प्राधिकारी निम्न तालिका अनुसार होंगे :-

तालिका

नीलामी हेतु भूखण्ड के चयन एवं स्वीकृति की प्राधिकारिता

क्र.

सक्षम प्राधिकारी भूमि का क्षेत्रफल एवं बाजार मूल्य

चयन हेतु नीलामी की कार्यवाही हेतु

(1)

(2)

(3)

(4)

1.1

1.

नजूल

संभाग निर्वर्तन समिति

नगरीय क्षेत्र में 10,000 वर्गमीटर तक के क्षेत्रफल के मामले में

जिला नजूल निर्वर्तन समिति 1.2 नगरेतर क्षेत्र में 50,000 वर्गमीटर तक के क्षेत्रफल के मामले में

2. 2.1 नगरीय क्षेत्र में 10,000 वर्गमीटर से अधिक के क्षेत्रफल के भूखण्ड के मामले में

भूमि प्रबंधन प्राधिकारी 2.2 नगरेतर क्षेत्र में 50,000 वर्गमीटर से अधिक के क्षेत्रफल के भूखण्ड के मामले में

राज्य • नजूल निर्वर्तन समिति की अनुशंसा पर भूमि प्रबंधन प्राधिकारी 4951

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 मई 2023

भाग 1 ]

(2) उक्त तालिका में उल्लेखित भूमि प्रबंधन प्राधिकारी राज्य सरकार द्वारा पृथक से अधिसूचित किया जाएगा ।

112. नीलामी द्वारा निर्वर्तन के लिए भूमि के चयन के लिए प्रतिवेदन तैयार करना- (1 ) नजूल अधिकारी कलेक्टर के निर्देश पर लैण्ड बैंक में उपलब्ध किसी नजूल भूमि को नीलामी द्वारा निर्वर्तित किये जाने हेतु चयनित करने के लिए प्रतिवेदन तैयार करेगा ।

(2) नजूल अधिकारी द्वारा प्रस्तावित भूमि के नीलामी द्वारा निर्वर्तन के संबंध में कंडिका 142 में विहित रीति में सार्वजनिक उद्घोषणा जारी कर दावे , आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित किए जाएंगे ।

(3) नजूल अधिकारी द्वारा स्थानीय निकाय, नगर तथा ग्राम निवेश और यदि आवेदित भूमि किसी अन्य विभाग के आधिपत्य में की भूमि से लगी हुई हो तो उस विभाग के जिला कार्यालय का अभिमत प्राप्त किया जाएगा । स्थानीय निकाय , नगर तथा ग्राम निवेश या अन्य विभाग के जिला कार्यालय अभिमत सामान्यतः पंद्रह दिन में देंगे , यदि तीस दिन की अवधि में भी अभिमत प्राप्त नहीं होता है तो यह माना जाएगा कि उन्हें प्रस्तावित निर्वर्तन में कोई आपत्ति नहीं है ।

(4 ) नजूल अधिकारी अपना प्रतिवेदन प्ररूप सात में जिला नजूल निर्वर्तन समिति के सचिव को प्रेषित करेगा जिसमें एक से अधिक भूखण्ड होने की दशा में अथवा किसी बड़े भूखण्ड का अंशभाग होने की दशा में ऐसे निर्वर्तन किये जाने वाले प्रत्येक भूखण्ड तक आवागमन के लिये युक्तियुक्त माप के पहुंचमार्ग को भी प्रतिवेदन के साथ संलग्न नक्शे में दर्शाया जाएगा । किसी बड़े भूखण्ड के अंशभाग के निर्वर्तन के मामले में शेष भाग के लिये भी भविष्य में पहुंचमार्ग उपलब्ध रहे यह भी सुनिश्चित किया जाएगा ।

113. सक्षम प्राधिकारी द्वारा नीलामी द्वारा निर्वर्तन हेतु भूमि के चयन की स्वीकृति- ( 1 ) नजूल अधिकारी के प्रतिवेदन का परीक्षण कर जिला नजूल निर्वर्तन समिति अपने अभिमत के साथ मामला संभाग नजूल निर्वर्तन समिति को प्रेषित करेगी ।

(2) जिस मामले में संभाग नजूल निर्वर्तन समिति सक्षम प्राधिकारी है वहां उसके द्वारा नीलामी द्वारा निर्वर्तन हेतु भूमि के वयन की स्वीकृति देने के संबंध में अंतिम निर्णय लेकर जिला नजूल निर्वर्तन समिति को सूचित किया जाएगा । जिस मामले में 4952

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[ भाग 1

राज्य नजूल निर्वर्तन समिति सक्षम प्राधिकारी है उसमें संभाग नजूल निर्वर्तन समिति अपने अभिमत के साथ मामला राज्य नजूल निर्वर्तन समिति को निर्णय हेतु मामला प्रेषित किया जाएगा ।

(3 ) जिस मामले में चयन हेतु राज्य नजूल निर्वर्तन समिति सक्षम प्राधिकारी है वहां उसके द्वारा संभाग नजूल निर्वर्तन समिति से प्राप्त मामले में नीलामी द्वारा निर्वर्तन हेतु भूमि के चयन की स्वीकृति देने के संबंध में निर्णय लेकर भूमि प्रबंधन प्राधिकारी को सूचित किया जाएगा ।

(4) सक्षम प्राधिकारी द्वारा नीलामी द्वारा निर्वर्तित किये जाने हेतु चयनित भूमि का आधार मूल्य (अपसेट प्राईज) नियत किया जायेगा जो चयनित भूमि के लिये अनुमत प्रयोजनों के लिये निर्धारित दरों में से उच्चतम दर के आधार पर संगणित बाजार मूल्य से कम नहीं होगा ।

114. चयनित भूमि के क्षेत्रफल का सत्यापन एवं सीमांकन- सक्षम प्राधिकारी द्वारा चयनित भूखण्डों की नीलामी की प्रकिया प्रारंभ करने के पूर्व स्थल पर क्षेत्रफल सत्यापन कराएगा और सीमांकन उपरांत प्रत्येक भूखण्ड पर सीमाचिन्ह स्थापित कर पृथक - पृथक दर्शाया जाएगा ।

115. नीलामी की प्रकिया- (1 ) नीलामी द्वारा निर्वर्तन हेतु भूमि के चयन की स्वीकृति सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त होने तथा कंडिका 114 के अनुसार सीमांकन तथा क्षेत्रफल का सत्यापन किये जाने के उपरांत ऐसी भूमि को नीलाम किया जायेगा ।

(2) नीलामी की कार्यवाही कंडिका 111 में उल्लेखित सक्षम प्राधिकारी के निर्देशन में की जाएगी ।

(3) सक्षम प्राधिकारी नीलामी की सार्वजनिक उद्घोषणा प्ररूप आठ में कंडिका 142 में विहित रीति से जारी करेगा, जिसमें नीलामी में भाग लेने के इच्छुक व्यक्ति या संस्था को पंजीयन हेतु न्यूनतम 21 दिवस का समय दिया जायेगा ।

(4) सार्वजनिक उद्घोषणा उस स्थानीय क्षेत्र में जहां पर भूमि स्थित है व्यापक रूप से परिचालित दो समाचार पत्रों में, जिनमें से कम से कम एक हिन्दी का होगा, किया जाएगा । व्यापक प्रचार- प्रसार के लिए नीलामी के विज्ञापन का प्रकाशन दोहराया भी जा सकता है ।

4953 भाग 1 ]

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(5) नीलामी ई -ऑक्शन की प्रकिया के अनुसार की जायेगी , जिसमें समस्त कार्यवाही चिन्हित पोर्टल के माध्यम से सम्पादित की जाएगी ।

(6 ) चिन्हित पोर्टल पर ई -ऑक्शन किये जा रहे भूखण्ड का ब्यौरा , उसकी पहचान, उसका सांकेतिक स्थल मानचित्र, निविदा दस्तावेज का अवलोकन करने एवं डाउन लोड करने के निर्देश, कंडिका 113 की उपकंडिका (4) के अनुसार संगणित भूमि का न्यूनतम आधार मूल्य (अपसेट प्राईज) , और उसके आधार पर मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता (भू- राजस्व का निर्धारण एवं पुनर्निर्धारण ) नियम, 2018 के अनुसार वार्षिक निर्धारण (भू- राजस्व) तथा निविदा में भाग लेने के लिये अन्य आवश्यक जानकारी यथा- निविदा ऑफर जमा करने एवं निविदा खोलने की तिथि, समय तथा स्थान और प्रतिभूति राशि (अर्नेस्ट मनी) जो भूखण्ड के न्यूनतम आधार मूल्य (अपसेट प्राईज) के दो प्रतिशत के मान से होगी , आदि महत्वपूर्ण ब्यौरे भी प्रदर्शित किए जाएंगे । निविदा दस्तावेज राजस्व विभाग तथा जिले के कलेक्टर की वेबसाइटों से भी डाउन लोड किए जा सकेंगे ।

(7) भूखंड की नीलामी में भाग लेने के लिये इच्छुक व्यक्ति या संस्था को उक्त पोर्टल पर निर्धारित प्रक्रिया अनुसार प्रथमतः निर्धारित प्रतिभूति राशि (अर्नेस्ट मनी) वेबसाइट के माध्यम से, अपने वांछित विवरण तथा आवश्यक दस्तावेज अपलोड कर अपना पंजीयन कराना होगा ।

(8) पंजीयन उपरांत इच्छुक व्यक्ति या संस्था लॉग - इन आई. डी. एवं पासवर्ड का उपयोग करते हुए ई - नीलामी के लिए नियत समयावधि (टाइम विंडो) के भीतर अपना ऑफर दर्ज कर नीलामी की ऑन लाइन प्रक्रिया में भाग ले सकेगा ।

116. निविदा में भाग लेने हेतु पात्रता- राज्य में भूमि धारण करने के लिए पात्र सभी व्यक्ति तथा संस्थाएँ नीलामी में भाग ले सकेंगे जब तक कि उन्हें किसी विधि द्वारा या उसके अधीन नीलामी में भाग लेने से निरर्ह न किया गया हो ।

117. निविदाओं का परीक्षण एवं निराकरण- ( 1 ) चिन्हित पोर्टल पर निविदाकर्ताओं के द्वारा दिए गए ऑफरों के तुलनात्मक पत्रक के आधार पर उच्चतम निविदा ऑफरकर्ता की निर्धारित प्रतिभूति राशि (अर्नेस्ट मनी) रोक कर अन्य निविदाकर्ताओं द्वारा जमा की गयी निर्धारित प्रतिभूति राशि (अर्नेस्ट मनी) उनके द्वारा उपलब्ध कराये गये बैंक खाते में अंतरित कर वापिस की जाएगी ।

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[ भाग 1

(2 ) कंडिका 111 की तालिका के सरल कमांक 1 के मामलों में, नजूल अधिकारी नीलामी की कार्यवाही का प्रतिवेदन प्ररूप नौ में तैयार कर जिला नजूल निर्वर्तन समिति के सदस्य सचिव को प्रेषित करेगा । जिला नजूल निर्वर्तन समिति नीलामी की कार्यवाही पर अंतिम निर्णय लेकर जिला कलेक्टर को आगामी कार्यवाही हेतु संसूचित करेगी ।

(3) कंडिका 111 की तालिका के सरल कमांक 2 के मामलों में, भूमि प्रबंधन प्राधिकारी नीलामी की कार्यवाही पर अंतिम निर्णय लेकर प्ररूप दस में निर्णय की संसूचना राज्य शासन (राजस्व विभाग) को प्रेषित करेगा । राज्य शासन प्राप्त संसूचना के आधार पर जिला कलेक्टर को उप कण्डिका 4 के अनुसरण में कार्रवाई हेतु संसूचित करेगा ।

(4) कलेक्टर यथास्थिति उप कंडिका (2 ) या (3 ) के निर्णय के अनुसरण में सफल निविदाकार को संसूचित करते हुए यह अपेक्षा करेगा कि उसके द्वारा ऑफर राशि में धरोहर राशि के समायोजन उपरांत शेष राशि नियत कालावधि जो तीस दिवस से अधिक की नहीं होगी, के भीतर परिशिष्ट ' क' में उल्लेखित मद में जमा करे । कलेक्टर सफल निविदाकार के आवेदन पर अपेक्षित शेष राशि जमा करने के लिए नियत समयावधि में 60 दिवस से अनधिक वृद्धि स्वीकृत कर सकेगाः

परन्तु ऐसी वृद्धि तभी स्वीकृत की जा सकेगी जब सफल निविदाकार अपने आवेदन पत्र के साथ अतिरिक्त अवधि के लिए देय राशि पर बारह प्रतिशत वार्षिक के दर से साधारण ब्याज जमा करने पर सहमति दे ।

(5) नियत समयावधि और यदि अतिरिक्त अवधि स्वीकृत की गई है तो ऐसी अतिरिक्त अवधि के अवसान तक निविदाकार द्वारा अपेक्षित शेष राशि जमा नहीं करायी जाती है तो निविदा स्वतः निरस्त हो जाएगी और निविदाकार द्वारा जमा प्रतिभूति राशि (अर्नेस्ट मनी) राजसात हो जाएगी ।

(6 ) उपरोक्त उपकंडिका (5) के अधीन निविदा निरस्त होने पर प्रश्नाधीन भूखण्ड की पुनः नीलामी की जा सकेगी ।

(7) नीलामी की प्रक्रिया, प्राप्त निविदाओं के परीक्षण एवं निराकरण तथा अन्य अनुषांगिक बिन्दुओं पर कार्यवाही राज्य शासन द्वारा समय - समय पर जारी निर्देशों के अधीन होगी ।

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भाग 1 ]

118. भू- राजस्व- नीलामी से भूमिस्वामी हक में निर्वर्तित की गई भूमि पर मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता (भू- राजस्व का निर्धारण तथा पुनर्निर्धारण) नियम , 2018 के अनुसार वार्षिक भू- राजस्व देय होगा ।

119. विक्रय विलेख निष्पादन, पंजीयन एवं कब्जे का प्रदाय- सफल निविदाकार की ओर से समस्त राशियां जमा किए जाने पर कलेक्टर द्वारा विक्रय विलेख प्ररूप ग्यारह में निष्पादित किया जाएगा जिसे निविदाकार स्वंय के व्यय पर पंजीकृत करवाएगा । पंजीकृत विक्रय विलेख की प्रमाणित सत्य प्रतिलिपि कलेक्टर को प्रस्तुत किए जाने पर भूखण्ड का कब्जा क्रेता को सौंपा जाएगा । तदुपरांत भू-अभिलेखों की प्रविष्टियां अद्यतन की जाएंगी ।

120. वित्तीय प्रावधान- भू- खण्डों की नीलामी किए जाने पर होने वाले व्यय के लिए आवश्यक वित्तीय प्रावधान प्रमुख राजस्व आयुक्त के बजट में राजस्व विभाग द्वारा किए जाएंगे । प्रमुख राजस्व आयुक्त द्वारा आवश्यकतानुसार इस मद में जिलों को बजट आवंटन दिया जाएगा ।

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[ भाग 1

अध्याय

छह

लाइसेंस

121. प्रयोजन जिनके लिए नजूल भूमि लाइसेंस पर दी जा सकती है- इन निर्देशों के प्रभावशील होने के बाद नजूल भूमि निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए लाइसेंस पर दी जा सकेगी-

(क) खुली नजूल भूमि, जो अतिक्रमित नहीं की गई है, भूमि पर किसी प्रकार के निर्माण किए बिना नियत अवधि के लिए उपयोग में लाने के लिए ;

(ख ) नदी या नाले पर आवागमन के लिये पुल, पुलिया निर्माण या कन्वेयर बेल्ट अथवा रोप ट्रॉली द्वारा सामग्री एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने के लिये न्यूनतम आवश्यक निर्माण के साथ उपयोग में लाए जाने के लिए; और

(ग) गौशाला के लिए ।

122. सक्षम प्राधिकारी - (1 ) लाइसेंस देने के लिए सक्षम प्राधिकारी निम्नानुसार होंगे-

(क ) खुली नजूल भूमि यथा तम्बू या शामियाना लगाने या निर्माण सामग्री इकट्ठी कर रखने के लिए अधिकतम 3 माह की अवधि के लिए- कलेक्टर;

(ख ) नदी या नाले के ऊपर से पुल, पुलिया निर्माण के लिए या सामग्री एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने हेतु कन्वेयर बेल्ट या रोप ट्रॉली के निर्माण के लिए अधिकतम 10 वर्ष की अवधि के लिए- जिला नजूल निर्वर्तन समिति;

(ग ) गौशाला के लिये दस एकड़ तक भूमि, अधिकतम 10 वर्ष के लिये- जिला नजूल निर्वर्तन समिति; और

(घ) गौशाला के लिये दस एकड़ से अधिक भूमि, पशुपालन विभाग द्वारा निर्धारित लाइसेंस अवधि के लिये - पशुपालन विभाग द्वारा प्राधिकृत अधिकारी ।

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भाग 1 ]

(2) लाइसेंस नवीकृत नहीं किया जाएगा । यदि आवेदक लाइसेंस की समयावधि में वृद्धि चाहता है तो उसके आवेदन पर नया लाइसेंस तत्समय प्रचलित नियमानुसार स्वीकृत किया जा सकेगा ।

123. पुल, पुलिया, कन्वेयर बेल्ट या रोप ट्रॉली निर्माण के लिये लाइसेंस की अहर्ताएँ और शर्तें- (1 ) ऐसे धारक को, जिसकी भूमियां किसी नदी या नाले के दोनों किनारों पर स्थित हों, अपने दोनों भू- भागों में आवागमन को सुगम बनाने के लिये नदी या नाले पर, जल प्रवाह को अवरुद्ध किए बिना, समुचित ऊँचाई की पुल, पुलिया निर्माण के लिए या कन्वेयर बेल्ट या रोप ट्रॉली के माध्यम से सामग्री एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए लाइसेंस दिया जा सकेगा ।

(2) लाइसेंस में ऐसे पुल, पुलिया, कन्वेयर बेल्ट या रोप ट्रॉली की अनुमत ऊँचाई, अन्य सामान्य शर्तें तथा ऐसी विशिष्ट शर्तें जिन्हें कलेक्टर आवश्यक समझे, का उल्लेख किया जाएगा ।

(3) लाइसेंसधारी द्वारा पुल, पुलिया कन्वेयर बेल्ट या रोप ट्रॉली के निर्माण का संरचना रूपांकन (Structural Design ) पंजीकृत संरचना यंत्री (Registered Structural Engineer) से तैयार कराकर, लोक निर्माण विभाग अथवा स्थानीय निकाय के कार्यपालन यंत्री से अनुमोदन कराया जाएगा ।

(4) पुल, पुलिया, कन्वेयर बैल्ट या रोप ट्रॉली जैसी संरचना के रख रखाव का दायित्व लाइसेंस अवधि के दौरान लाइसेंसधारी पर होगा और अवधि अवसान के पश्चात्, यदि नया लाइसेंस स्वीकृत नहीं किया जाता है तो ऐसी संरचना लाइसेंस अवधि के पश्चात् तीन माह की अवधि के भीतर लाइसेंसधारी द्वारा हटाई जाएगी । यदि नियत अवधि में ऐसी संरचना नहीं हटाई जाती है तो कलेक्टर लाइसेंसधारी के व्यय पर उसे हटवा सकेगाः

परंतु यदि ऐसी संरचना लोक हित में उपयोगी है तो कलेक्टर उसे राजसात करते हुए स्थानीय निकाय अथवा लोक निर्माण विभाग या अन्य एजेंसी को प्रबंधन एवं संधारण के लिये सौंप सकेगा ।

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[भाग 1

124. गौशाला के लिए लाइसेंस - (1 ) गौशाला के लिये भूमि का निर्वर्तन लाइसेंस पर निम्न तरीकों से किया जा सकेगाः-

(क) जिला नजूल निर्वर्तन समिति द्वारा - गौशाला समितियों को दस एकड़ तक भूमि; और

(ख) पशुपालन विभाग द्वारा - पशुपालन विभाग को हस्तांतरित भूमि तथा पशुपालन विभाग के पास पूर्व से उपलब्ध भूमि परः

परंतु जिला नजूल निर्वर्तन समिति अथवा पशुपालन विभाग द्वारा ऐसी भूमि जो किसी नगरीय क्षेत्र अथवा विकास योजना क्षेत्र की बाहरी सीमा से 5 किलोमीटर के उपांत क्षेत्र में स्थित है या किसी नेशनल हाईवे एक्ट, 1956 (क्रमांक 47 सन् 1956) विनिर्दिष्ट किये गये या उसके अधीन घोषित किये गये राष्ट्रीय राजमार्ग के या मध्यप्रदेश हाईवेज एक्ट, 1936 ( क्रमांक 34 सन् 1936) की धारा 2 के अधीन अधिसूचित लोक मार्ग के दोनों ओर एक किलोमीटर की दूरी के भीतर या प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना अंतर्गत निर्मित मार्ग के दोनों ओर पॉच सौ मीटर की दूरी के भीतर स्थित हो , बंटित नहीं की जाएगी ।

(2 ) लाइसेंस दिये जाने की प्रक्रिया निम्नानुसार होगी-

(क)- उप कंडिका (1 ) के खण्ड (क) के मामले में-

(एक) जिला नजूल निर्वर्तन समिति द्वारा तत्समय प्रवृत्त अधिनियमिति के अंतर्गत पंजीकृत गौशाला समिति की मांग पर एवं भूमि की उपलब्धता के आधार पर एक ग्राम पंचायत में एक गौशाला समिति के लिये प्रति 100 गौवंश के लिये अधिकतम 2.5 एकड़ तक भूमि लाइसेंस पर दी जा सकेगी , किन्तु किसी गौशाला समिति को दस एकड़ से अधिक भूमि लाइसेंस पर नही दी जाएगी ।

(दो) समिति को गौशाला हेतु दिये जाने वाले लाइसेंस में सामान्य शर्तों के अतिरिक्त निम्नलिखित शर्तें भी जोड़ी जाएंगी:-

(क) गौशाला में पंचायत क्षेत्र के ऐसे गौवंश ( गाय, बछड़ा) रखे जाएंगे जिनका कोई स्वामी न हों, अशक्त, बीमार या वृद्ध हों; ऐसे कम से कम पचास गौवंशी पशु उपलब्ध हों;

(ख) गौवंश के जीवित पशु व मृत पशु रो होने वाली आय गौशाला के खाते में जमा होगी और उसका व्यय गौशाला के उन्नयन पर किया जाएगा ।

(ग) भूमि का उपयोग केवल गौशाला एवं तत्संबंधी गतिविधियों के लिए ही किया जा सकेगा;

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भाग 1 ]

(घ) लाइसेंस प्राप्त भूमि को विकय, दान, पट्टा, उप-पट्टा, बंधक या किराये पर अथवा अन्यथा हस्तांतरित नहीं किया जा सकेगा;

(ङ) भूमि के उपयोग का लाइसेंस अस्थाई तौर पर केवल गौशाला के उपयोग मात्र के लिए ही होगा; मूलतः यह भूमि शासकीय सम्पत्ति रहेगी तथा भू-अभिलेख में भूमिस्वामी के कॉलम में "मध्यप्रदेश शासन " लिखा रहेगा;

(च) गौशाला की स्थापना के पश्चात् संचालक समिति को गौशाला का पंजीयन मध्यप्रदेश गौपालन एवं पशुधन संवर्धन बोर्ड में कराना अनिवार्य होगा;

(छ) गौशाला के संचालन के लिये मध्यप्रदेश गौपालन एवं पशुधन संवर्धन बोर्ड द्वारा नियमों के अनुसरण में समय- समय पर जारी किये गये अनुदेशों का पालन करना होगा; और

(ज) अन्य ऐसी शर्तें जो सक्षम प्राधिकारी उचित समझे ।

(तीन) किसी शर्त उल्लंघन की स्थिति में उसी गौशाला समिति को भविष्य में प्रदेश में गौशाला के लिये भूमि उपयोग हेतु लाइसेंस देने के लिये विचार में नहीं लिया जाएगा ।

(चार) गौशाला से संबंधित संरचना के रख रखाव का दायित्व लाइसेंस अवधि के दौरान लाइसेंसधारी पर होगा और अवधि अवसान के पश्चात्, यदि नया लाइसेंस स्वीकृत नहीं किया जाता है तो ऐसी संरचना लाइसेंस अवधि के अवसान पर तीन माह की अवधि के भीतर लाइसेंसधारी द्वारा हटाई जाएगी । यदि नियत अवधि में ऐसी संरचना नहीं हटाई जाती है तो कलेक्टर ऐसी संरचना राजसात करेगा अथवा लाइसेंसधारी के व्यय पर उसे हटवा सकेगा ।

(ख)- उप कंडिका (1 ) के खण्ड (ख ) के मामले में-

(एक ) गौपालन की परियोजना के लिये प्रति 100 गौवंश के लिये अधिकतम 2.5 एकड़ तक भूमि लाइसेंस पर दी जा सकेगी ।

(दो) 1000 गौवंश या इससे अधिक निराश्रित गौवंश की गौशालाओं के लिये गोबर, गौमूत्र व दूध से विभिन्न उत्पादों के निर्माण से संबंधित परियोजनाओं हेतु अधिकतम पॉच एकड़ अतिरिक्त भूमि के मान से लाइसेंस पर दी जा सकेगी ।

(तीन) पशुपालन विभाग द्वारा भूमि लाइसेंस पर दिये जाने के लिये आवश्यकतानुसार शर्तें निर्धारित की जा सकेंगी जिसमें लाइसेंस की 4960

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 मई 2023

[ भाग 1

अवधि, लाइसेंस शुल्क तथा लाइसेंसधारी के दायित्व आवश्यक रूप से उल्लेखित होंगे ।

(3) पशुपालन विभाग से मांग प्राप्त होने की स्थिति में दस एकड़ से अधिक भूमि गौशाला स्थापित किये जाने हेतु इन निर्देशों के अध्याय दो में विहित प्रक्रिया के अनुसार पशुपालन विभाग को हस्तांतरित की जाएगी ।

125. लाइसेंस के लिये आवेदन एवं प्रकिया शुल्क (1 ) आवेदक कलेक्टर को प्ररूप बारह में लाइसेंस के लिए आवेदन करेगा , जिसमें यथास्थिति अपनी विस्तृत परियोजना नक्शा सहित संलग्न करेगा ।

(2) आवेदक द्वारा प्रकिया शुल्क, जो लौटाया नहीं जाएगा, के रूप में छः माह से कम अवधि के लिए लाइसेंस के मामले में पांच सौ रुपये तथा अन्य मामलों में एक हजार रुपये की राशि शासकीय खजाने में परिशिष्ट ' क' में उल्लेखनीय मद में जमा कर उसकी पावती की छाया प्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न की जाएगी । प्रकिया शुल्क आवेदन के अमान्य होने की दशा में वापिस नहीं किया जाएगा और न ही मान्य होने की दशा में किसी देय राशि के विरुद्ध समायोजित किया जाएगाः परंतु गौशाला के लिये आवेदन के मामले में प्रकिया शुल्क देय नहीं होगा ।

126. लाइसेंस फीस - (1 ) जहां कलेक्टर द्वारा खुली नजूल भूमि यथा तम्बू या शामियाना लगाकर या निर्माण सामग्री इकट्ठी कर रखने के लिये लाइसेंस दिया जाता है वहां लाइसेंस फीस प्रत्येक माह या उसके भाग के लिये भूखण्ड के बाजार मूल्य के आधा प्रतिशत की राशि के बराबर देय होगी ।

(2) नदी या नाले के ऊपर से पुल, पुलिया निर्माण के लिए या सामग्री एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने हेतु कन्वेयर बेल्ट या रोप ट्रॉली के निर्माण के लिए वार्षिक लाइसेंस फीस उपयोग में लाई गई भूमि के क्षेत्रफल के बाजार मूल्य के एक प्रतिशत के बराबर देय होगी ।

स्पष्टीकरण- पुल , पुलिया, कन्वेयर बैल्ट या रोप ट्रॉली निर्माण के मामले में उपयोग में लाई गई भूमि के क्षेत्रफल की संगणना में ऐसे पुल, पुलिया, कन्वेयर बेल्ट या रोप ट्रॉली के नीचे आने वाली युक्तियुक्त चौड़ाई की भूमि शामिल होगी ।

(3 ) गौशाला के लिये भूमि वार्षिक एक रूपया सांकेतिक शुल्क (लाइसेंस फीस ) पर दी जाएगी ।

127. लाइसेंस का प्ररूप- लाइसेंस प्ररूप तेरह में निष्पादित किए जाएंगे ।

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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 मई 2023

भाग 1 ]

अध्याय सात

भूमिस्वामी हक में कृषि प्रयोजन के लिए भूमि का आवंटन

128. सक्षम प्राधिकारी - कंडिका 133 के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए , नगरेतर क्षेत्र में भूमिहीन व्यक्ति को भूमिस्वामी हक में कृषि प्रयोजन के लिए भूमि आवंटित करने के मामले में जिला नजूल निर्वर्तन समिति सक्षम प्राधिकारी होगी ।

129. आवंटन के लिये पात्रता- भूमि केवल उन्हीं व्यक्तियों को आवंटित की जा सकेगी जो भूमिहीन व्यक्ति हो परंतु किसी ऐसे व्यक्ति को पात्रता नहीं होगी जिसने सरकार से आवंटित भूमि किसी अन्य को अंतरित कर दी हो ।

130. बंटन के लिये भूमि- ग्राम की आबादी एवं निस्तार अधिकारों की आवश्यकताओं की पूर्ति सुनिश्चित किये जाने के उपरांत , उसी ग्राम के अथवा समीपवर्ती (सीमा से जुड़ा हुआ) ग्राम के कोटवार को यदि नियमानुसार भूमि देना शेष हो तो उसके लिये निर्धारित भूमि सुरक्षित की जाकर उस ग्राम में उपलब्ध काबिलकाश्त भूमि ही भूमिहीन व्यक्तियों को कृषि प्रयोजन के लिये बंटित की जा सकेगीः

परंतु ऐसी भूमि जो किसी नगरीय क्षेत्र अथवा विकास योजना क्षेत्र की बाहरी सीमा से 5 किलोमीटर के उपांत क्षेत्र में स्थित है या किसी नेशनल हाईवे एक्ट, 1956 (क्रमांक 47 सन् 1956) विनिर्दिष्ट किये गये या उसके अधीन घोषित किये गये राष्ट्रीय राजमार्ग के या मध्यप्रदेश हाईवेज एक्ट, 1936 (कमांक 34 सन् 1936 ) की धारा 2 के अधीन अधिसूचित लोक मार्ग के दोनों ओर एक किलोमीटर की दूरी के भीतर या प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना अंतर्गत निर्मित मार्ग के दोनों ओर पाँच सौ मीटर की दूरी के भीतर स्थित हो , बंटित नहीं की जाएगी ।

131. पात्रता में प्राथमिकता कम- बंटन की पात्रता के लिये प्राथमिकता कम निम्नानुसार होगाः-

(क) आदिम जनजाति;

(ख) अनुसूचित जाति;

(ग) पिछड़ा वर्ग; और

(घ) अन्य वर्ग ।

132. कृषि प्रयोजन के आवंटन की सीमा- भूमिहीन व्यक्ति को असिंचित अधिकतम दो हेक्टेयर या सिंचित अधिकतम एक हेक्टेयर कृषि प्रयोजन हेतु भूमि, यदि उसके पास पूर्व से भूमिस्वामी धारणाधिकार में कृषि भूमि उपलब्ध है तो उतना क्षेत्रफल कम 4962

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[भाग 1

कर जो कि उसके पास पूर्व से है, भूमिस्वामी अधिकार में निःशुल्क आवंटित की जा सकेगीः

परन्तु यदि उस ग्राम में या निकटतम ग्राम में उपलब्ध भूमि पर्याप्त न हो, तो पात्रता रखने वाले अधिक से अधिक व्यक्तियों को भूमि बंटन करने का प्रयास इस प्रकार किया जायेगा कि बंटिती के पास एक हेक्टेयर से कम भूमि न हो ।

133. आवंटन की प्रकिया- (1 ) इस अध्याय के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए , कृषि प्रयोजन के लिये बंटन, राज्य शासन द्वारा कार्यकारी निर्देश जारी किये जाने पर ही किया जा सकेगा ।

(2) उपकंडिका ( 1 ) के अधीन जारी किये गये कार्यकारी निर्देशों के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी अर्थात् जिला नजूल निर्वर्तन समिति प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचारोपरांत निर्णय लेगी । यदि सक्षम प्राधिकारी द्वारा कृषि भूमि आवंटित करने का निर्णय लिया जाता है तो अपने निर्णय में आवंटिती के नाम ( उनके पूर्ण पता सहित) , उन्हें आवंटित की जाने वाली कृषि भूमि के विवरण - सर्वेक्षण संख्यांक , (यदि किसी बड़े आकार के सर्वेक्षण संख्यांक में के अंश भाग आवंटित किए जाते है तो नक्शा संलग्न करते हुए ऐसे अंश भाग को पृथक- पृथक दर्शाया जाए ) और उनके क्षेत्रफल के विवरण दिए जाएंगे ।

134. आवंटित कृषि भूमि पर भू- राजस्व का निर्धारण - यदि जिला नजूल निर्वर्तन समिति द्वारा कृषि भूमि के आवंटन का निर्णय लिया जाता है तो ऐसी दशा में आवंटित भूमि का आवंटिती के पक्ष में भूमिस्वामी अधिकार पत्र जारी किए जाने के पूर्व कलेक्टर द्वारा संहिता की धारा 60 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए निर्धारण नियत किया जाएगा ।

135. भूमिस्वामी अधिकार पत्र जिला नजूल निर्वर्तन समिति द्वारा लिए गए निर्णय के अनुपालन हेतु कलेक्टर के निर्देश के अनुसरण में संबंधित तहसीलदार आवंटिती के पक्ष में भूमिस्वामी अधिकार पत्र प्ररूप चौदह में जारी करेगा ।

136. भू-अभिलेख में प्रविष्टि - तहसीलदार कंडिका 135 में जारी किए गए भूमिस्वामी अधिकार पत्र की संबंधित भू-अभिलेखों में प्रविष्टियां दर्ज कराएगा और संबंधित आवंटिती को भू-अधिकार पुस्तिका प्रदत्त करेगा और स्थल पर आवंटिती को आवंटित कृषि भूमि का आधिपत्य भी सौंपेगा ।

4963

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भाग 1 ]

अध्याय आठ

स्थायी पट्टे का भूमिस्वामी अधिकार में संपरिवर्तन

137. स्थायी पट्टाधिकार का भूमिस्वामी अधिकार में संपरिवर्तन- ( 1 ) राज्य सरकार या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा आवासीय प्रयोजन के लिये प्रदान किये गये स्थायी पट्टाधिकार, मध्यप्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल या विकास प्राधिकरण या मध्यप्रदेश राज्य सहकारी आवास संघ मर्यादित या मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी आवास निगम या तत्सयम प्रवृत्त अधिनियमिति के अधीन पंजीकृत गृह निर्माण सहकारी सोसायटी को प्रदत्त पट्टाधिकार को छोड़कर , को भूमिस्वामी अधिकार में संपरिवर्तित कराया जा सकेगाः

परंतु किसी व्यक्ति / संस्था के पक्ष में मध्यप्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल या विकास प्राधिकरण या मध्यप्रदेश राज्य सहकारी आवास संघ मर्यादित या मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी आवास निगम या तत्सयम प्रवृत्त अधिनियमिति के अधीन पंजीकृत गृह निर्माण सहकारी सोसायटी द्वारा , उसे राज्य शासन से प्राप्त स्थायी पट्टे की भूमि में से 30 वर्ष या अधिक अवधि के लिये आवासीय प्रयोजन हेतु निष्पादित उपपट्टे के आधार पर पट्टाधिकार दिया गया है, ऐसे व्यक्ति/ संस्था, यथास्थिति ऐसे मण्डल या प्राधिकरण या संघ या निगम या सोसायटी से अनापत्ति प्रमाण - पत्र प्राप्त करने के उपरांत, संपरिवर्तन के लिये पात्र होंगे । ऐसे अनापत्ति प्रमाण - पत्र के लिए उक्त संस्थाओं द्वारा कोई शुल्क प्रभारित नही किया जाएगाः

परंतु यह और कि उक्त उपबंध ,-

(क) मध्यप्रदेश नगरीय क्षेत्रों के भूमिहीन व्यक्ति (पट्टाधृति अधिकारों का प्रदान किया जाना) अधिनियम, 1984 (क्रमांक 15 सन् 1985 ) के अंतर्गत प्रदत्त पट्टाधृति अधिकार के मामले में ; तथा

(ख) निजी पूँजी निवेशक को यदि किसी परियोजना के कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकार या राज्य सरकार के उपक्रम और ऐसे निवेशक के मध्य निष्पादित किसी अनुबंध के अनुकम में भूमि का आवंटन किया गया है, ऐसी भूमि के मामले में;

लागू नहीं होंगे ।

(2) स्थायी पट्टाधिकार को भूमिस्वामी अधिकार में संपरिवर्तन के लिये सक्षम प्राधिकारी कलेक्टर होगा ।

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[ भाग 1

(3) कोई व्यक्ति जो संपरिवर्तन के लिये पात्र सरकारी पट्टेदार के रूप में भूमि धारण करता है सक्षम प्राधिकारी को प्ररूप पन्द्रह में आवेदन कर सकेगा । संपरिवर्तन के लिये प्रस्तुत आवेदन पर कोई प्रक्रिया शुल्क देय नहीं होगा ।

138. संपरिवर्तन की प्रक्रिया- (1 ) आवेदन पत्र प्राप्त होने पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा आवेदन पत्र के संबंध में कंडिका 142 में विहित रीति में सार्वजनिक उद्घोषणा जारी कर दावे , आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित किये जाएंगे ।

(2) हितबद्ध व्यक्तियों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करने के पश्चात् सक्षम प्राधिकारी आवेदित संपरिवर्तन मंजूर कर सकेगा , यदि समाधान हो जाता है कि

(क) भूमि का पट्टा वैध है;

(ख ) पट्टों की शर्तों से संबंधित सभी शोध्यों के भुगतान कर दिये गये हैं ;

(ग) पट्टे की शर्तों का उल्लंघन / अपालन नहीं हुआ है और यदि किन्हीं शर्तों का उल्लंघन / अपालन हुआ है तो ऐसे उल्लंघन / अपालन के लिये कंडिका 82 के अनुसरण में शमन कर दिया गया हैं;

(घ) पट्टे की शर्तें संपरिवर्तन प्रतिषिद्ध नहीं करती हैं; और

(ड़) आवेदक द्वारा एक शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया गया है कि किसी न्यायालय अथवा किसी प्राधिकारी के समक्ष ऐसी भूमि के संबंध में कोई मामला लंबित नहीं हैं ।

(3) सक्षम प्राधिकारी उक्तानुसार प्रक्रिया के अनुसरण में परीक्षण उपरांत कंडिका 139 के अनुसार संगणित संपरिवर्तन प्रभार परिशिष्ट ' क' में उल्लेखित मद में जमा कराये जाने पर संपरिवर्तन की मंजूरी दे सकेगा ।

139. संपरिवर्तन प्रभार संपरिवर्तन प्रभार में सम्मिलित होगा,-

(क) संपरिवर्तन आदेश की दिनांक के आधार पर नियत दर पर पट्टे के नवीनीकरण की आगामी तिथि तक का वार्षिक भू-भाटक ; और

(ख) पट्टाधीन भूमि के वर्तमान बाजार मूल्य के 2 प्रतिशत की राशि के बराबर संपरिवर्तन शुल्क ।

140. हस्तांतरण विलेख - सक्षम प्राधिकारी के पट्टाधिकार से भूमिस्वामी अधिकार में संपरिवर्तन मंजूर करने के लिये आदेश के पश्चात् तथा संपरिवर्तन प्रभार एवं अन्य 4965

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भाग 1 ]

शोध्य, यदि कोई हो, के जमा कराये जाने पर प्ररूप सोलह में हस्तांतरण विलेख निष्पादित करेगा और रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (क्रमांक 16 सन् 1908 ) के अधीन रजिस्ट्रीकृत करायेगा तथा मुद्रांक शुल्क सम्मिलित करते हुए , ऐसे पंजीयन के खर्चे पट्टेदार द्वारा वहन किये जाएंगे ।

141. भू- राजस्व- भूमिस्वामी अधिकार में संपरिवर्तित भूमि पर वार्षिक भू- राजस्व मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता (भू- राजस्व का निर्धारण तथा पुनर्निर्धारण ) नियम , 2018 के अंतर्गत निर्धारित एवं देय होगा ।

4966

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[ भाग 1

अध्याय नौ

प्रकीर्ण

142. सार्वजनिक उ‌द्घोषणा जारी करने की रीति ( 1 ) इन निर्देशों के अंतर्गत नजूल भूमि के निर्वर्तन के मामलों में दावे, आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित करने के लिये सार्वजनिक उद्घोषणा का प्रकाशन आयुक्त, कलेक्टर, तहसील तथा स्थानीय निकाय के कार्यालयीन सूचना पटलों पर कराया जाएगा ।

(2) उद्घोषणा की एक प्रति उद्घोषणा में संदर्भित भूमि पर या उसके समीप किसी लोक समागम के स्थान पर प्रकाशित की जाएगी ।

(3) उद्घोषणा का प्रकाशन राजस्व विभाग तथा संबंधित जिले के कलेक्टर की अधिकृत वेबसाइटों पर भी किया जाएगा ।

(4) जहां इन निर्देशों में विशिष्ट रूप से ऐसा विहित किया जाए उद्घोषणा का प्रकाशन समाचार पत्रों में ऐसे निर्देशों के अनुसार किया जाएगा ।

143. नजूल अनापत्ति प्रमाण पत्र- ( 1 ) भूमिस्वामी हक में धारित अथवा सरकारी पट्टेदार के रूप में धारित भूखंडों पर निर्माण के पूर्व स्थानीय निकाय तथा नगर तथा ग्राम निवेश विभाग के अधिकारी से तत्समय प्रभावशील विधि के उपबंधों के अंतर्गत अनुमतियां प्राप्त करना आवश्यक होता है । ऐसी अनुमतियां जारी करने के पूर्व स्थानीय निकाय तथा नगर तथा ग्राम निवेश विभाग के अधिकारी यह सुनिश्चित करते हैं कि उनके द्वारा जारी की जाने वाली अनुमति के आधार पर किसी ऐसे भूखंड पर निर्माण न हो जाये जो वस्तुतः धारक द्वारा धारित न होकर राज्य शासन की दखलरहित या नजूल भूमि हो ।

(2) नजूल अधिकारी के द्वारा समस्त नजूल भूमि के विवरण संबंधित स्थानीय निकाय और नगर तथा ग्राम निवेश विभाग के अधिकारी को उपलब्ध कराए जाएंगे ताकि वे उपकंडिका ( 1 ) में उल्लेखित अनुमतियां जारी करने के पूर्व आवश्यक संतुष्टि कर लें । नजूल अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वह ऐसे विवरणों में हुए परिवर्तनों को स्थानीय निकाय और नगर तथा ग्राम निवेश विभाग के अधिकारी के ध्यान में लाए तथा प्रतिवर्ष जनवरी माह में नजूल भूमि के अद्यतन विवरण उन्हें भिजवाए ।

4967 भाग 1 ]

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(3) उपरोक्त उपकंडिका (2 ) अनुसार अपेक्षित विवरण स्थानीय निकाय और नगर तथा ग्राम निवेश को उपलब्ध कराये जाने के लिये अंतरिम व्यवस्था के रूप में उपकंडिका (4) , (5 ) और (6) में विहित प्रकिया के अनुसार नजूल अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किये जाएंगे , उसके उपरांत नजूल अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी नहीं किये जाएंगे ।

(4) नजूल अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिये आवेदन प्ररूप सत्रह में नजूल अधिकारी को प्रस्तुत करना होगा, जो यथास्थिति नगर सर्वेक्षक या राजस्व निरीक्षक से प्रतिवेदन प्राप्त कर इस आशय की संतुष्टि करेगा कि आवेदित भूखण्ड अभिलेख अनुसार रिक्त नजूल भूमि का अंश नहीं है और न ही आवेदित भूखण्ड का कोई भाग रिक्त नजूल भूमि पर अतिकमित है ।

(5) नजूल अनापत्ति प्रमाण पत्र के लिये प्रस्तुत किये गये आवेदन की आवेदक / संस्था को तत्काल पावती दी जाएगी जिस पर प्रस्तुति दिनांक अंकित होगी ।

(6) नजूल अधिकारी आवेदन प्रस्तुति की दिनांक से तीस दिवस के भीतर उपकंडिका (4) के अनुसार परीक्षण उपरांत प्ररूप अट्ठारह में यथास्थिति नजूल अनापत्ति प्रमाण पत्र / आपत्ति पत्र जारी करेगा, जिसकी सूचना संबंधित स्थानीय निकाय / नगर तथा ग्राम निवेश को भी दी जाएगी । नियत अवधि में अनापत्ति प्रमाण पत्र / आपत्ति पत्र जारी नहीं किये जाने की दशा में स्थानीय निकाय / नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा नजूल की अनापत्ति समझी जाएगी ।

144. शासकीय निर्माण कार्य के लिये निजी भूमि का शासकीय भूमि से विनिमय -(1 ) निजी भूमि का शासकीय भूमि से विनिमय केवल उन्ही मामलों में अनुमत होगा जहां किसी शासकीय निर्माण कार्य के लिए निजी भूमि का उपयोग अपरिहार्य हो । ऐसे मामले में केवल उतनी निजी भूमि का विनिमय किया जाएगा जो निर्माणकर्ता विभाग के मत में निर्माण के लिये आवश्यक है ।

(2) विनिमय की स्वीकृति देने के लिए संभाग मुख्यालय में स्थित शासकीय भूमि के मामले में संभाग नजूल निर्वर्तन समिति तथा अन्य मामले में जिला नजूल निर्वर्तन समिति सक्षम प्राधिकारी होगी ।

4968

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[ भाग 1

(3 ) नगरेतर क्षेत्र की निजी भूमि का विनिमय नगरीय अथवा विकास योजना क्षेत्र की शासकीय भूमि से नहीं किया जाएगा ।

(4 ) विनिमय के प्रत्येक प्रकरण में शासकीय भूमि एवं योजना में उपयोग में ली जा रही निजी भूमि के संगणित बाजार मूल्य के बराबर होना चाहिए । भूमि के कुल मूल्य के साथ साथ विनिमय की जाने वाली भूमियों की मूल्य दर भी यथासंभव समान हो । किसी भी स्थिति में निजी भूमि के मूल्य से अधिक मूल्य की शासकीय भूमि विनिमय में नहीं दी जाएगी ।

(5) निर्माणकर्ता विभाग द्वारा भूमि विनिमय के लिए आवेदन पत्र कलेक्टर को प्रस्तुत किया जाएगा । इस हेतु कोई प्रकिया शुल्क देय नहीं होगा । विनिमय के प्रकरण पर विचार तभी किया जाएगा जब संबंधित विभाग द्वारा यह प्रमाणित किया जाए कि योजना / परियोजना हेतु भू-अर्जन किए जाने के लिए राशि का प्रावधान नहीं है तथा निजी भूमि के बिना योजना का कियान्वयन संभव नहीं है । आवेदन प्राप्त होने पर कलेक्टर प्रकरण जांच हेतु नजूल अधिकारी को भेजेगा ।

(6) यदि विनिमय के लिए प्रस्तावित भूमि संहिता की धारा 237 की उपधारा (1 ) के अंतर्गत निस्तार अधिकार के लिए पृथक रखी गई भूमि है अथवा धारा 233- क के अंतर्गत नगरीय क्षेत्र में लोक प्रयोजन के लिए पृथक रखी गई भूमि है तो कलेक्टर यथास्थिति सर्वप्रथम संहिता की धारा 237 की उपधारा (3) के अंतर्गत ऐसी शासकीय भूमि के व्यपवर्तन करने की या धारा 233-क के खण्ड (ग) के अनुसार अपेक्षित कार्यवाही करेगा ।

(7 ) नजूल अधिकारी द्वारा 15 दिवस का समय देते हुए कंडिका 142 में विहित रीति में सार्वजनिक उद्घोषणा जारी की जाएगी जिसमें सर्वसाधारण से , जिनके हितों पर विनिमय से प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, आपत्तियां / सुझाव आमंत्रित किये जाएंगे ।

(8 ) नजूल अधिकारी द्वारा स्थल निरीक्षण कर प्रतिवेदन तैयार किया जावेगा एवं प्राप्त आपत्तियों / सुझावों पर अभिमत देते हुए एवं शासकीय एवं निजी भूमियों के मूल्य की गणना देते हुए प्रकरण जिला नजूल निर्वर्तन समिति के सदस्य सचिव को प्रेषित किया जाएगा ।

4969

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भाग 1 ]

(9) जिस मामले में जिला नजूल निर्वर्तन समिति विनिमय स्वीकृत करने के लिए सक्षम प्राधिकारी है उसमें उसके द्वारा निर्णय लिया जाकर आवेदक विभाग तथा निजी भूमिस्वामी को सूचित किया जाएग । जिस मामले में संभाग नजूल निर्वर्तन समिति सक्षम प्राधिकारी है उसमें जिला नजूल निर्वर्तन समिति द्वारा अपना अभिमत अंकित कर मामला संभाग नजूल निर्वर्तन समिति को प्रेषित किया जाएगा ।

( 10) जिस मामले में संभाग नजूल निर्वर्तन समिति विनिमय स्वीकृत करने के लिए सक्षम प्राधिकारी है उसमें उसके द्वारा जिला नजूल निर्वर्तन समिति से प्राप्त मामले में निर्णय लिया जाकर आवेदक विभाग , निजी भूमिस्वामी तथा जिला नजूल निर्वर्तन समिति को सूचित किया जाएगा ।

(11 ) सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त होने पर विनिमय पत्र का पंजीयन कराया जाएगा और तत्पश्चात् भू अभिलेखों में प्रविष्टियां अद्यतन की जाएंगी ।

145. अभ्यावेदन- ( 1 ) इन निर्देशों में अन्यथा उपबंधित के सिवाय इन निर्देशों के अधीन पारित किए गये किसी मूल आदेश के विरुद्ध अभ्यावेदन निम्नानुसार प्रस्तुत किया जा सकेगा-

(क) कलेक्टर के अधीनस्थ अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध कलेक्टर को;

(ख) कलेक्टर द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध आयुक्त को;

(ग) जिला नजूल निर्वर्तन समिति के निर्णय के आधार पर पारित आदेश के विरुद्ध संभाग नजूल निर्वर्तन समिति को; और

(घ ) संभाग नजूल निर्वर्तन समिति के निर्णय के आधार पर पारित आदेश के विरुद्ध राज्य नजूल निर्वर्तन समिति को ।

(2) ऐसा अभ्यावेदन आलोच्य आदेश की दिनांक से 45 दिन के भीतर प्रस्तुत किया जा सकेगा ।

(3 ) मूल आदेश / निर्णय के विरुद्ध प्रस्तुत अभ्यावेदन पर पारित आदेश के विरुद्ध कोई अभ्यावेदन ग्राहय नहीं होगा ।

146. स्वप्रेरणा से पुनरीक्षण- (1 ) राज्य शासन किसी भी समय राज्य नजूल निर्वर्तन समिति, संभाग नजूल निर्वर्तन समिति , आयुक्त, जिला नजूल निर्वर्तन समिति, 4970

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 मई 2023

[ भाग 1

कलेक्टर या उसके अधीनस्थ किसी अधिकारी द्वारा की गई किसी भी कार्यवाही को अथवा उसके द्वारा पारित आदेश को स्वप्रेरणा से पुनरीक्षण में ले सकेगा ।

(2) आयुक्त किसी भी समय जिला नजूल निर्वर्तन समिति, कलेक्टर या उसके अधीनस्थ किसी अधिकारी द्वारा की गई किसी भी कार्यवाही को अथवा उसके द्वारा पारित आदेश को स्वप्रेरणा से पुनरीक्षण में ले सकेगा ।

(3) कलेक्टर किसी भी समय उसके अधीनस्थ किसी अधिकारी द्वारा की गई किसी भी कार्यवाही को अथवा उसके द्वारा पारित आदेश को स्वप्रेरणा से पुनरीक्षण में ले सकेगा ।

(4) किसी भी आदेश को पुनरीक्षण में तब तक फेरफारित नहीं किया जायेगा या उलटा नहीं जाएगा जब तक कि हितबद्ध पक्षकारों पर सूचना की तामील न कर दी गई हो और उन्हें सुनवाई का अवसर न दे दिया गया हो ।

147. नजूल भूमि के निर्वर्तन के मामलों में प्राप्त राशि शासकीय खजाने में जमा किया जाना- नजूल भूमि के निर्वर्तन के मामलों में प्राप्त विकय धन , प्रब्याजि, भू- राजस्व, वार्षिक भू- भाटक , लाइसेंस फीस, प्रक्रिया शुल्क , स्थायी पट्टे का भूमिस्वामी अधिकार में संपरिवर्तन के लिये देय संपरिवर्तित शुल्क, अस्थायी पट्टे का स्थायी पट्टे में परिवर्तन के लिये देय परिवर्तन शुल्क तथा अभिहस्तांकन के मामले में अंतरण शुल्क, एवं उनके बकाया पर देय ब्याज की राशि यथासंभव ऑनलाइन पद्धति से शासकीय खजाने में परिशिष्ट 'क' में उल्लेखित मद में जमा की जायेगी ।

148. निरसन तथा व्यावृत्ति- ( 1 ) मध्यप्रदेश नजूल भूमि निर्वर्तन निर्देश , 2020 के प्रभावशील होने के दिनांक से-

(क) विद्यमान राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड एक कमांक -5 - ऐसी भूमियों का जो राज्य की सम्पत्ति हो , हस्तांतरण या अदला- बदली;

(ख) विद्यमान राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड एक क्रमांक-6 – व्यावसायिक और औद्योगिक प्रयोजनों के लिये शासकीय भूमि का हस्तांतरण अदला- बदली या पट्टे पर दिया जाना;

भारत (ग ) विद्यमान राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड एक कमांक -7 शासन के विभागों, मंत्रालयों, इकाइयों या सार्वजनिक उपक्रमों की मध्यप्रदेश राज्य में विकास योजनाओं के लिए शासन की भूमि का हस्तांतरण;

भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 मई 2023

4971

(घ) विद्यमान राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड चार क्रमांक-1 नगर निगमों , नगरपालिकाओं, नगरों तथा अधिसूचित क्षेत्रों की सीमाओं के भीतर नजूल भूमियों की विधि तथा व्यवस्था;

(ङ) राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड चार- कमांक 3 एवं खण्ड चार- क्रमांक अ तथा उससे संबंधित समय - समय पर जारी निर्देश, हिदायतें, परिपत्र;

(च ) गैर वनपड़त भूमि के विकास एवं उपयोग के संबंध में राज्य की नीति परिपत्र क्रमांक 1873- एफ-4-7/ 96/ सात / 2 ए दिनांक 04.10.2006; और

(छ) उपरोक्त परिपत्रों के संदर्भ में समय - समय पर राज्य शासन द्वारा जारी किए गए निर्देश, हिदायतें या परिपत्र , चाहे वे उक्त परिपत्रों के विषय में उन्हें स्पष्ट करने के लिए जारी किए गए हों या उनमें संशोधन, परिवर्तन या परिवर्धन करने के लिये जारी किए गए हों ;

निरसित किए जाते हैं ।

(2 ) ऐसे निरसन के फलस्वरूप निरसित किए गए परिपत्रों, निर्देशों या हिदायतों के अधीन पूर्व में निराकृत किए जा चुके मामले अप्रभावित रहेंगे ।

(3 ) ऐसे मामले जो मध्यप्रदेश नजूल भूमि निर्वर्तन, 2020 के प्रभावशील होने की तिथि को निरसित परिपत्रों, निर्देशों या हिदायतों के अंतर्गत लंबित हैं , उनमें जब तक कि इन निर्देशों में अन्यथा उपबन्धित न हो, इन्ही निर्देशों के अनुसार कार्यवाही की जाएगीः

परन्तु राज्य शासन किसी लंबित मामले या लंबित मामलों के वर्ग के निराकरण के लिए ऐसे निर्देश दे सकेगा जैसा कि वह उपयुक्त समझे ।

1. म.प्र. राजपत्र दिनांक 8 अप्रैल, 2022 में प्रकाशित विभागीय अधिसूचना कमांक एफ 6-75/ 2019/ सात-3 अनुसार संशोधन द्वारा प्रतिस्थापित उक्त संशोधन दिनांक 24 सितम्बर, 2020 से प्रभावशील हुआ ।

4972

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 मई 2023

[ भाग 1

परिशिष्ट ' क'

मध्यप्रदेश नजूल भूमि निर्वर्तन निर्देश , 2020

(देखें कंडिका 147 )

विवरण

स्कीम

मुख्यशीर्ष

सरल कमांक

(1)

(2)

लघु शीर्ष

उप मुख्य शीर्ष

(3)

1

(4)

(5)

(6)

0029-Land

Revenue

1. नजूल भूमि के वार्षिक भू-भाटक के बकाया पर ब्याज;

2. नजूल भूमि का नगरीय निकाय या विकास प्राधिकरण / विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण भूमिस्वामी अधिकार में आवंटन के मामले में देय भू- राजस्व के बकाया पर ब्याज

3. नजूल भूमि के भूमिस्वामी अधिकार में संपरिवर्तन किये जाने पर देय भू- राजस्व के बकाया पर ब्याज; तथा

4. नजूल भूमि पर लाइसेंस फीस के बकाया पर ब्याज; जमा करने हेतु मद

2 1. नजूल भूमि का वार्षिक भू- भाटक ;

00-Land Revenue

101-Land Revenue/Tax

0011-Interest on Land Revenue from Nazul land

0016 -Rent from Nazul lands 00-Land Revenue

101-Land Revenue/Tax

0029-Land

Revenue

2. नजूल भूमि के भूमिस्वामी अधिकार में संपरिवर्तन किये जाने पर देय भू राजस्व; तथा

3. नजूल भूमि का नगरीय निकाय या विकास प्राधिकरण / विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण भूमिस्वामी अधिकार में आवंटन के मामले में देय भू- राजस्व

4. नजूल भूमि पर लाइसेंस फीस; जमा करने हेतु मद

3

00-Land Revenue

0029 -Land

Revenue

नजूल भूमि के शर्त उल्लंघन / अपालन के मामले में शमन शुल्क जमा करने हेतु मद

4

0013-Penalty and forfeitures

800-Other Receipts

0029- Land Revenue

1. नजूल भूमि के परिवर्तन से देय प्रब्याजि के बकाया पर ब्याज

2. नजूल भूमि के नीलामी से निर्वर्तन में देय विक्रय धन के बकाया पर ब्याज

3. नजूल भूमि का नगरीय निकाय या विकास प्राधिकरण/ विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण भूमिस्वामी अधिकार में आवंटन के मामले में देय प्रब्याजि के बकाया पर ब्याज

00-Land Revenue

800-Other Receipts

0012 - Interest on Nazul land premium 4973 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 मई 2023

4. अभिहस्तांकन के मामले में अंतरण शुल्क के बकाया पर ब्याज

5. स्थायी पट्टे का भूमिस्वामी अधिकार में संपरिवर्तन प्रभार के बकाया पर ब्याजः

6. अस्थायी पट्टे का स्थायी पट्टे में परिवर्तन शुल्क के बकाया पर ब्याज; तथा

7. वार्षिक भू भाटक या लाइसेंस फीस के बकाया पर ब्याज;

जमा करने हेतु मद

5 1. नजूल भूमि के निर्वर्तन से देय प्रब्याजि;

0029 -Land

Revenue

00 -Land Revenue

0015 -Premium from Nazul lands

800-Other Receipts

2. नजूल भूमि के निर्वर्तन से देय विक्रय धन;

3. नजूल भूमि का नगरीय निकाय या विकास

प्राधिकरण/विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण भूमिस्वामी अधिकार में आवंटन के मामले में देय प्रब्याजि

4. अभिहस्तांकन के मामले में अंतरण शुल्कः

5. स्थायी पट्टे का भूमिस्वामी अधिकार में संपरिवर्तन प्रभार; तथा

6. अस्थायी पट्टे का स्थायी पट्टे में परिवर्तन शुल्कः

जमा करने हेतु मद

6

0029-Land Revenue

00-Land Revenue

800-Other Receipts

आवेदन के लिये प्रकिया शुल्क जमा करने हेतु मद

0019-Fee for Revenue Cout case registration and processing 4974

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 मई 2023

[ भाग 1

प्ररूप एक

(देखें कंडिका 12, 21 , 28, 29, 36, 37, 45, 93,100 और 106)

नजूल भूमि के हस्तांतरण /आवंटन के लिए आवेदन का प्ररूप

यह प्ररूप निम्न श्रेणी के मामलों में प्रयुक्त किया जाएगा-

1. राज्य शासन के किसी विभाग द्वारा नजूल भूमि के हस्तांतरण के लिए आवेदन

2. स्थायी पट्टे पर नजूल भूमि के आवंटन के लिए आवेदन

3. नगरीय निकाय द्वारा नजूल भूमि की भूमिस्वामी अधिकार में आवंटन के लिए आवेदन

4. ध्वजदण्ड अथवा प्रतिमा की स्थापना के लिए नजूल भूमि आवंटन के लिए आवेदन

5. विकास प्राधिकरण/विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण भूमिस्वामी अधिकार में आवंटन के लिय आवेदन

प्रति,

कलेक्टर, जिला..

विषयः- जिला. में तहसील / नगर... ..के ग्राम/ सेक्टर . (हेक्टेयर / वर्गमीटर) नजूल भूमि के हस्तांतरण / स्थायी पट्टे पर आवंटन के लिए आवेदन पत्र

आवेदक की श्रेणी (सुसंगत बॉक्स को चिन्हित करें)

Π राज्य शासन का विभाग

केन्द्र शासन का विभाग

मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनैतिक दल

राज्य शासन के अधीनस्थ संगठन

केन्द्र शासन के अधीनस्थ संगठन

नगरीय निकाय , विकास

निजी निवेशक

ध्वजदण्ड अथवा प्रतिमा की स्थापना के लिए

पूर्त संस्था

प्राधिकरण/विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण

युद्ध में मृत सैनिक का परिवार पंचायती राज संस्था

सहकारी संस्था

भाग एक

(सभी आवेदकों द्वारा भरा जाए)

1 1.1 आवेदक का नाम

(जिसके नाम से भूमि का आवंटन चाहा जा रहा है)

(संस्थागत आवेदन के मामले में)

1.2 आवेदनकर्ता पदाधिकारी का

पदनाम 4975

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 मई 2023

भाग 1 ]

(व्यक्तिगत आवेदन के मामले में)

1.3. आवेदक के पिता/ माता/ पति का नाम

1.4 लिंग

2 2.1 पत्राचार के लिए पता

2.2 दूरभाष कमांक

2.3 मोबाइल नम्बर

2.4 ई-मेल पता

2.5 संस्थागत आवेदन के मामले में, स्थानीय समन्वय हेतु अधिकृत कार्यालय का नाम, पता, कार्यालय के प्रमुख का नाम , पदनाम, दूरभाष कमांक, तथा ई - मेल पता दें

3 प्रकिया शुल्क जमा करने के विवरण (जहां लागू हो)

3.1 जमा की गई राशि

3.2 चालान कमांक

3.3 जमा करने की दिनांक

4 आवेदित भूमि के विवरण

जिला

तहसील

नगरेतर क्षेत्र में स्थित भूमि के मामले में नगरीय क्षेत्र में स्थित भूमि के मामले में

नगर

राजस्व निरीक्षक वृत्त

पटवारी हल्का

सेक्टर

ग्राम

क्र.

खसरा क्रमांक /शीट

आवेदित क्षेत्रफल (हेक्टेयर / वर्गमीटर में) कमांक /ब्लॉक कमांक / भूखण्ड कमांक

कुल क्षेत्रफल (हेक्टेयर / वर्गमीटर में)

1 4976

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 मई 2023

[ भाग 1

2

3

योग

5 आवेदित भूमि की आवश्यकता किस लिए है?

6 (क) आवेदित क्षेत्रफल की आवश्यकता का औचित्य बताते हुए समर्थनकारी दस्तावेज , यदि कोई हों, संलग्न करें

(ख) क्या आवेदित क्षेत्रफल की गणना अधिकतम अनुमत क्षेत्र तल अनुपात (F.A.R. ) के आधार पर की गई है? यदि नहीं तो कारण दें

(ग) आवेदित क्षेत्रफल का पूर्ण उपयोग करने की कार्ययोजना और उसके लिए उपलब्ध वित्तीय संसाधनों का विवरण दें तथा समर्थनकारी दस्तावेज, यदि कोई हों, तो संलग्न करें भाग 1 ]

4977

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 मई 2023

भाग - दो

(आवेदक की श्रेणी के अनुसार लागू खण्ड का प्रयोग करें)

खण्ड क

(यह खण्ड राज्य शासन या केन्द्र शासन का विभाग या उसके अधीनस्थ संगठन , नगरीय निकाय या पंचायती राज संस्था, विकास प्राधिकरण /विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण के लिए भूमि आवंटन के मामलों के लिए प्रयुक्त होगा)

7 आवेदित भूमि पर कियान्वयन हेतु प्रस्तावित योजना/ परियोजना/कार्य आदि के संबंध में विवरण दें

7.1 नाम

7.2 प्रशासकीय स्वीकृति आदेश के विवरण (आदेश की प्रतिलिपी संलग्न करें)

7.3 योजना / परियोजना /कार्य के घटक जिनमें आवेदित भूमि का उपयोग प्रस्तावित है

7.4 योजना / परियोजना / कार्य के लिए वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता का विवरण (समर्थनकारी दस्तावेज, यदि कोई हों, तो संलग्न करें)

7.5 स्थानीय निकाय के मामले में भूमि आवंटन के लिए स्थानीय निकाय के संकल्प की प्रतिलिपि संलग्न करें

7.6 विकास प्राधिकरण /विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण के म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम , 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 50 के अंतर्गत घोषित नगर विकास स्कीम में स्थित नजूल भूमि के मामले में (स्कीम की प्रतिलिपि संलग्न करें)

7.7 अन्य कोई जानकारी जो देना चाहें 4978

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 मई 2023

[ भाग 1

खण्ड ख

(यह खण्ड पूर्त संस्था के लिए भूमि आवंटन के मामलों के लिए प्रयुक्त होगा )

7 7.1 संस्था किस विधान /नियम के अंतर्गत पंजीकृत है ?

7.2पंजीयन करने वाले अधिकारी का पदनाम

7.3 पंजीयन क्रमांक और दिनांक

7.4 पंजीयन प्रमाणपत्र की स्वप्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न करें

7.5 संस्था के उद्देश्य

(संस्था के मेमोरेन्डम आफ एसोशिएशन तथा उपनियमों की स्वप्रमाणित प्रतिलिपियां संलग्न करें)

7.6 संस्था के पदाधिकारियों का विवरण

क्रमाक

नाम

पदनाम

व्यवसाय

पता तथा दूरभाष

टिप्पणी

वैतनिक अथवा अवैतनिक (वैतनिक हो तो वार्षिक वेतन दर्शाया जाय)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

वर्ष

कुल

कुल आय

7.7 अधोसंरचना के विवरण दें संस्था के पास उपलब्ध

संस्था के कार्पस

संस्था के उद्देश्यों भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 मई 2023

4979

व्यय पर किया गया व्यय

निधि में उपलब्ध राशि 7.8 विगत तीन वर्षों में संस्था के कार्यकलापों, भौतिक तथा वित्तीय उपलब्धियों का विवरण दें तथा प्रशासकीय प्रतिवेदनों को संलग्न करें

7.9 संस्था में कार्यरत कर्मचारियों तथा उनके वेतन पर किए जा रहे वार्षिक व्यय के विगत तीन वर्षों के विवरण दें

योग

7.10 विगत तीन वर्षों की कुल आय कुल व्यय तथा संस्था के द्वारा अपने उद्देश्यों पर किए गए व्यय तथा कार्पस निधि ( Corpus Fund ) के विवरण दें

(विगत तीन वर्षों की अंकेक्षित बैलेन्स शीट, आय- व्यय लेखा तथा प्राप्ति और अदायगी लेखों की प्रतियां संलग्न करें Audited Balance Sheet, Income- Expenditure Account and Receipts and Payment Account)

7.11 संस्था को आयकर विभाग से जारी स्थायी लेखा कमांक, यदि कोई हो (Permanent Account Number)

7.12 संस्था द्वारा विगत तीन वर्षों में दाखिल की गई आयकर विवरणियों (Income Tax Returns ) की प्रतियां संलग्न करें

7.13 क्या संस्था आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 12A के अंतर्गत पंजीकृत है ? यदि हाँ तो पंजीयन कमांक , दिनांक तथा पंजीयनकर्ता अधिकारी के विवरण दें तथा पंजीयन प्रमाणपत्र की प्रति संलग्न करें

7.14 क्या संस्था आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80G के अंतर्गत पंजीकृत है? यदि हां तो पंजीयन 4980

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 मई 2023

[भाग 1

कमांक , दिनांक तथा पंजीयनकर्ता अधिकारी के विवरण दें तथा पंजीयन प्रमाणपत्र की प्रति संलग्न करें

7.15 संस्था को प्रदेश में यदि पूर्व में कोई शासकीय भूमियां आवंटित की गई हों तो उनके पूर्ण विवरण दें, वर्तमान में उन भूमियों के किये जा रहे उपयोग की जानकारी दें तथा अब की जा रही भूमि की मांग का औचित्य बताएं

7.16 क्या संस्था की गतिविधियों अथवा लाभार्थियों में जाति, समुदाय या धर्म मे आधार पर भेदभाव किया जाता है?

7.17 क्या संस्था की आय तथा आस्तियां उन्हीं उद्देश्यों के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं जो कि उसके उद्देश्यों तथा उपविधियों में वर्णित हैं?

7.18 क्या संस्था की आय का कोई अंश प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से उसके सदस्यों, संचालकों या उनसे संबंधित व्यक्तियों को वितरित किया जाता है या किए जाने योग्य है?

7.19 क्या संस्था की उपविधियों के अनुसार संस्था के परिसमापन पर उसकी निबल आस्तियां ( Net assets ) उसकी देनदारियों की पूर्ति के उपरांत उसके सदस्यों, संचालकों, संस्थापकों व दानदाताओं को वापस होती है?

7.20 अन्य कोई जानकारी जो देना चाहें

इस खण्ड में दी गई जानकारी का सत्यापन

मैं शपथपूर्वक कथन करता हूँ कि इस भाग में दी गई जानकारी सत्य है । मुझे ज्ञात है कि यदि यह जानकारी असत्य, त्रुटिपूर्ण या भ्रामक पाई गई तो

राज्य शासन मेरे तथा संस्था के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही कर सकेगा और भूमि का आवंटन निरस्त कर सकेगा ।

आवेदक के हस्ताक्षर .....

पदनाम ...

4981

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 मई 2023

भाग 1 ]

खण्ड ग

(यह खण्ड मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनैतिक दल के लिए भूमि आवंटन के मामलों के लिए प्रयुक्त होगा) 7

हां / नहीं

7.1 क्या आवेदक राजनैतिक दल प्रतीक (आरक्षण और आवंटन) आदेश, 1968 के अनुसार राष्ट्रीय दल के रूप में भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा अधिसूचित है?

7.2 यदि हां, तो भारत निर्वाचन आयोग की नवीनतम अधिसूचना की प्रति संलग्न करें ।

7.3 दल के पदाधिकारियों का विवरण :

नाम

क्रमांक

पदनाम

व्यवसाय

पता तथा दूरभाष

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

7.4 दल को मध्यप्रदेश में राज्य शासन द्वारा पूर्व में आवंटित भूमि / भवन के विवरण :

क्रमांक

ग्राम / नगर जिला

आवंटिती का नाम

वर्तमान उपयोग का विवरण

भूमि/ भवन

(वर्गमीटर में)

का विवरण

आवंटित / आधिपत्य एवं दिनांक आदेश का क्रमांक

(1) (2)

(3)

(4)

(5)

(6) 4982

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 मई 2023

[ भाग 1

7.5 अन्य कोई जानकारी जो देना चाहें

सत्यापन इस खण्ड में दी गई जानकारी का मैं शपथपूर्वक कथन करता हूँ कि इस भाग में दी गई जानकारी सत्य है । मुझे ज्ञात है कि यदि यह जानकारी असत्य, त्रुटिपूर्ण या भ्रामक पाई गई तो राज्य शासन मेरे तथा संस्था के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही कर सकेगा और भूमि का आवंटन निरस्त कर सकेगा ।

आवेदक के हस्ताक्षर ..

पदनाम...

खण्ड घ

(यह खण्ड युद्ध में मृत सैनिक का परिवार के लिए भूमि आवंटन के मामलों के लिए प्रयुक्त होगा)

7. युद्ध में मृत हुए सैनिक के नाम तथा सक्षम प्राधिकार से जारी प्रमाणपत्र के विवरण दें तथा उसकी स्वप्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न करें

खण्ड ङ

(यह खण्ड निजी पूंजी निवेशक के लिए भूमि आवंटन के मामलों के लिए प्रयुक्त होगा)

7. 7.1 विभाग का नाम जिसकी नीति के अंतर्गत भूमि आवंटन के लिए आवेदन किया जाना है

7.2 विभागीय नीति का आदेश कमांक तथा दिनांक दे तथा आदेश की प्रतिलिपि संलग्न करें

7.3 परियोजना का विस्तृत विवरण (Detailed Project Report - डी.पी.आर ) भाग 1 ]

4983

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 मई 2023

7.4 परियोजना का संक्षिप्त वर्णन करें तथा डी.पी.आर. की स्वप्रमाणित प्रति संलग्न करें

7.5 परियोजना द्वारा सृजित किया जाने वाला सीधा रोजगार

7.6 परियोजना में किए जा रहे निवेश का आकार

7.7 आवेदक द्वारा प्रदेश में पूर्व से स्थापित और गतिशील परियोजनाएं

7.8 परियोजना की स्थापना से जिले को प्राप्त होने वाले अन्य लाभ

खण्ड च

(यह खण्ड ध्वजदण्ड अथवा प्रतिमा की स्थापना के लिए भूमि आवंटन के मामलों के लिए प्रयुक्त होगा)

7. 7.1 प्रस्तावित कार्य का प्रकार (ध्वजदण्ड की स्थापना , व्यक्ति की प्रतिमा की स्थापना आदि)

7.2 प्रस्तावित कार्य की पृष्ठभूमि तथा औचित्य

7.3 प्रस्तावित कार्य का निर्माण किसके द्वारा किया जाएगा?

7.4 प्रस्तावित कार्य की अनुमानित लागत तथा उसके लिए वित्तीय व्यवस्था के विवरण

7.5 प्रस्तावित कार्य सम्पन्न करने की समय-सीमा

7.6 प्रस्तावित कार्य के संरक्षण तथा * उसे गरिमामय एवं दर्शनीय स्थिति में रखने का दायित्व स्वीकार करने बाबत् स्थानीय निकाय के पत्र की प्रतिलिपि संलग्न करें

7.7 प्रस्तावित स्थल पर भविष्य में 4984

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 मई 2023

[ भाग 1

समय समय पर जयंती , पुण्यतिथि आदि अवसरों पर कार्यक्रम आयोजित होने पर क्या बड़ी संख्या में लोगों के एकत्रित होने की संभावना है?

(टीप- सड़क, चौराहा या तिराहा के बीच में ध्वजदंड या प्रतिमा की स्थापना की अनुमति नहीं दी जाएगी)

कार्यालय की मोहर

आवेदक के हस्ताक्षर..

नाम....

पदनाम.

संलग्नक:

(1 ) आवेदित भूमि के खसरा की प्रति

(2) भूमि का नक्शा

(3)

(4)

(5) 4985

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 मई 2023

भाग 1 ]

प्ररूप दो

(देखें कंडिका 13 , 22, 29, 37 , 48, 94, 101 और 107)

नजूल अधिकारी द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले जांच प्रतिवेदन का प्ररूप

यह प्ररूप निम्न श्रेणी के मामलों में प्रयुक्त किया जाएगा

1. राज्य शासन के किसी विभाग द्वारा नजूल भूमि के हस्तांतरण के लिए आवेदन

2 स्थायी पट्टे पर नजूल भूमि के आवंटन के लिए आवेदन

3. नगरीय निकाय द्वारा नजूल भूमि की भूमिस्वामी हक में आवंटन के लिए आवेदन

4. ध्वजदण्ड अथवा प्रतिमा की स्थापना के लिए नजूल भूमि आवंटन के लिए आवेदन

5. विकास प्राधिकरण / विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण भूमिस्वामी अधिकार में आवंटन के लिय आवेदन

कार्यालय नजूल अधिकारी

राजस्व प्रकरण क्रमांक,

प्रति,

कलेक्टर

जिला..

जांच प्रतिवेदन (दिनांक..............

आवेदक की श्रेणी (सुसंगत बॉक्स को चिन्हित करें)

केन्द्र शासन का विभाग

Π    राज्य शासन का विभाग                                                    Π   मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय
Π    राज्य शासन के अधीनस्थ संगठन                                                राजनैतिक दल

केन्द्र शासन के अधीनस्थ संगठन

निजी निवेशक

नगरीय निकाय , विकास                                                         Π     ध्वजदण्ड अथवा प्रतिमा की
प्राधिकरण /विशेष क्षेत्र विकास                                                   स्थापना के लिए
                                        पूर्त संस्था
प्राधिकरण                                                                    [    युद्ध में मृत सैनिक का परिवार
पंचायती राज संस्था

सहकारी संस्था 4986

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 मई 2023

[भाग 1

भाग एक

सामान्य (सभी मामलों के लिए लागू)

1 1.2 आवेदक का नाम (जिसके नाम से भूमि का आवंटन चाहा जा रहा है )

(संस्थागत आवेदन के मामले में)

1.2 आवेदनकर्ता पदाधिकारी का पदनाम

(व्यक्तिगत आवेदन के मामले में)

1.3. आवेदक के पिता / माता/ पति का नाम

1.4 लिंग

2 आवेदक के डाक पता, ईमेल पता तथा दूरभाष क्रमांक के विवरण

मोबाइल नम्बर सहित

3 आवेदन पत्र के साथ संलग्न किए गए दस्तावेजों के विवरण

4 प्रक्रिया शुल्क जमा करने के विवरण (जहां लागू हो)

4.1 जमा की गई राशि

4.2 चालान क्रमांक

4.3 जमा करने की दिनांक

5. 5.1 आवेदन पत्र कलेक्टर कार्यालय को प्रस्तुत करने का दिनांक

5.2 कलेक्टर द्वारा आवेदन पत्र प्राप्त होने पर की गई कार्यवाहियों के विवरण

5.3 मामला जांच व प्रतिवेदन हेतु जांचकर्ता अधिकारी को प्राप्त होने का दिनांक मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 मई 2023

भाग 1 ]

6. आवेदित भूमि के विवरण

जिला

नगरेतर क्षेत्र में स्थित भूमि के मामले में

राजस्व निरीक्षक वृत्त

पटवारी हल्का

ग्राम

क्र. खसरा क्रमांक / शीट कमांक /ब्लॉक कमांक / भूखण्ड कमांक

1

2

3

योग

4987

तहसील .

नगरीय क्षेत्र में स्थित भूमि के मामले में

नगर

सेक्टर

कुल क्षेत्रफल (हेक्टेयर/ वर्गमीटर में)

आवेदित क्षेत्रफल (हेक्टेयर / वर्गमीटर में )

7. 7.1 सार्वजनिक उद्घोषणा जारी करने के विवरण

7.2 प्राप्त आपत्तियों, दावों और सुझावों के विवरण

7.3 प्राप्त आपत्तियों, दावों और सुझावों पर जांच अधिकारी द्वारा की गई विवेचना तथा निष्कर्ष

8. 8.1 स्थानीय निकाय , नगर तथा ग्राम निवेश तथा अन्य विभाग के अभिमत प्राप्त करने के लिए की गई कार्यवाही के विवरण 8.2 प्राप्त अभिमतों के विवरण

8.3 प्राप्त अभिमतों पर जांच अधिकारी का निष्कर्ष

9. आवेदित भूमि के संबंध में कोई प्रकरण किसी न्यायालय में लंबित हो तो उसके विवरण दें तथा न्यायालय द्वारा कोई स्थगन आदेश जारी किया गया हो तो उसके विवरण दें 4988

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 मई 2023

[ भाग 1

भाग

दो

आवेदक की श्रेणी के लिए सुसंगत बिन्दुओं पर जानकारी / प्रतिवेदन (आवेदक की श्रेणी के अनुसार लागू खण्ड का प्रयोग करें)

खण्ड क

(यह खण्ड राज्य शासन या केन्द्र शासन का विभाग या उसके अधीनस्थ संगठन, नगरीय निकाय , विकास प्राधिकरण / विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण या पंचायती राज संस्था के लिए भूमि आवंटन के मामलों के लिए प्रयुक्त होगा)

10. 10.1 योजना / परियोजना / कार्य का नाम, प्रशासकीय स्वीकृति, भौतिक तथा वित्तीय घटक और आवेदित भूमि का प्रस्तावित उपयोग , तथा उसके लिए वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता आदि पर प्रतिवेदन दें

10.2 स्थानीय निकाय की ओर से आवेदन की दशा में भूमि आवंटन के लिए स्थानीय निकाय के संकल्प के विवरण

10.3 विकास प्राधिकरण/ विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण के म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 50 के अंतर्गत घोषित नगर विकास स्कीम में स्थित नजूल भूमि के मामले में (स्कीम के विवरण)

खण्ड ख

(यह खण्ड पूर्त संस्था के लिए भूमि आवंटन के मामलों के लिए प्रयुक्त होगा)

10. 10.1 आवेदक संस्था के पंजीयन, उद्देश्यों, पदाधिकारीगण पर प्रतिवेदन दें

10.2 विगत तीन वर्षों में संस्था के कार्यकलापों, भौतिक तथा वित्तीय उपलब्धियों का विवरणं दें

10.3 संस्था के पास उपलब्ध अधोसंरचना पर प्रतिवेदन दें

10.4 संस्था में विगत तीन वर्षो में कार्यरत कर्मचारियों तथा उनके वेतन 4989

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 मई 2023

भाग 1 ]

पर किए जा रहे वार्षिक व्यय पर प्रतिवेदन दें

10.5 विगत तीन वर्षों की कुल आय कुल व्यय तथा संस्था के द्वारा अपने उद्देश्यों पर किए गए व्यय तथा कार्पस निधि ( Corpus Fund) पर प्रतिवेदन दें

10.6 संस्था द्वारा विगत तीन वर्षों में लेखों के अंकेक्षण व आयकर विवरणी दाखिल करने की स्थिति पर प्रतिवेदन दें

10.7 आयकर अधिनियम , 1961 की धारा 12A के अंतर्गत संस्था के पंजीयन की स्थिति पर प्रतिवेदन दें

10.8 आयकर अधिनियम , 1961 की धारा 80G के अंतर्गत संस्था के पंजीयन की स्थिति पर प्रतिवेदन दें

10.9 संस्था को प्रदेश में यदि पूर्व में कोई शासकीय भूमियां आवंटित की गई हों तो उनके पूर्ण विवरण , वर्तमान में उन भूमियों के किये जा रहे उपयोग तथा अब की जा रही भूमि की मांग के औचित्य पर प्रतिवेदन दें

10.10 क्या संस्था की गतिविधियों अथवा लाभार्थियों में जाति, समुदाय या धर्म मे आधार पर भेदभाव किया जाता है?

10.11 क्या संस्था की आय तथा आस्तियां उन्हीं उद्देश्यों के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं जो कि उसके उद्देश्यों तथा उपविधियों में वर्णित हैं?

10.12 क्या संस्था की आय का कोई अंश प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से उसके सदस्यों, संचालकों या उनसे संबंधित व्यक्तियों को वितरित किया जाता है 4990

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 मई 2023

[ भाग 1

या किए जाने योग्य है ?

10.13 क्या संस्था की उपविधियों के अनुसार संस्था के परिसमापन पर उसकी निबल आस्तियां ( Net assets ) उसकी देनदारियों की पूर्ति के उपरांत उसके सदस्यों, संचालकों, संस्थापकों व दानदाताओं को वापस होती है?

10.14 अन्य कोई बिन्दु

10.15 क्या संस्था मध्यप्रदेश नजूल भूमि निर्वर्तन निर्देश , 2020 की कंडिका 27 के अनुसार भूमि आवंटन के लिए अर्हता रखती है?

10.16 आवेदित भूमि के लिए अन्य संस्थाओं के द्वारा मांग की जाने की दशा में प्रत्येक संस्था के संबंध में कंडिका 1 से 11 तथा इस खण्ड की समस्त उपकंडिकाओं पर पृथक- पृथक विवरण / प्रतिवेदन दें

10.17 आवेदित भूमि के लिए एक से अधिक अर्ह संस्थाओं के द्वारा मांग किए जाने की दशा में मध्यप्रदेश नजूल भूमि निर्वर्तन निर्देश, 2020 की कंडिका 29 की उपकंडिका (8 ) में दिए गए मानदण्डों पर उनका तुलनात्मक परीक्षण कर भूमि आवंटन के लिए उनका वरीयता कम निर्धारित करें 4991

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 मई 2023

भाग 1 ]

खण्ड ग

(यह खण्ड मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनैतिक दल के लिए भूमि आवंटन के मामलों के लिए प्रयुक्त होगा)

10. 10.1 क्या आवेदक राजनैतिक दल प्रतीक (आरक्षण और आवंटन) आदेश , 1968 के अनुसार राष्ट्रीय दल के रूप में भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा अधिसूचित है ?

10.2 दल के पदाधिकारियों के विषय पर प्रतिवेदन दें

10.3 दल को प्रदेश में पूर्व में आवंटित शासकीय भूमियों के पूर्ण विवरण , वर्तमान में उन भूमियों के किये जा रहे उपयोग तथा अब की जा रही भूमि की मांग के औचित्य पर प्रतिवेदन दें

10.4अन्य कोई बिन्दु

10.5 क्या दल मध्यप्रदेश नजूल भूमि निर्वर्तन निर्देश , 2020 की कंडिका 35 के अनुसार भूमि आवंटन के लिए अर्हता रखता है ?

10.6 आवेदित भूमि के लिए अन्य राजनैतिक दलों के द्वारा मांग की जाने की दशा में प्रत्येक राजनैतिक दल के संबंध में कंडिका 1 से 11 तथा इस खण्ड की समस्त उपकंडिकाओं पर पृथक - पृथक विवरण / प्रतिवेदन दें

10.7 आवेदित भूमि के लिए एक से अधिक अर्ह दल के द्वारा मांग किए जाने की दशा में मध्यप्रदेश नजूल भूमि निर्वर्तन निर्देश , 2020 की कंडिका 37 की उपकंडिका (8) में दिए गए मानदण्डों पर उनका तुलनात्मक परीक्षण कर भूमि आवंटन के लिए उनका वरीयता कम निर्धारित करें 4992

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 मई 2023

[ भाग 1

खण्ड घ

(यह खण्ड युद्ध में मृत सैनिक का परिवार के लिए भूमि आवंटन के मामलों के लिए प्रयुक्त होगा)

10. 10.1 युद्ध में मृत हुए सैनिक का नाम तथा सक्षम प्राधिकार से जारी प्रमाणपत्र पर प्रतिवेदन दें

10.2अन्य बिन्दु

खण्ड ङ

(यह खण्ड निजी पूंजी निवेशक के लिए भूमि आवंटन के मामलों के लिए प्रयुक्त होगा)

10. 10.1 राज्य शासन की नीति जिसके अंतर्गत भूमि आवंटन के लिए आवेदन किया गया है से संबंधित विभाग का नाम , आदेश क्रमांक तथा दिनांक

10.2 संबंधित विभाग के द्वारा परियोजना को भूमि आवंटन किए जाने की अनुशंसा पर प्रतिवेदन दें

10.3 परियोजना का संक्षिप्त विवरण दें

10.4 परियोजना में प्रस्तावित सीधे रोजगार पर प्रतिवेदन दें

10.5 परियोजना में प्रस्तावित निवेश के आकार पर प्रतिवेदन दें

10.6 आवेदक द्वारा प्रदेश में पूर्व से स्थापित और गतिशील परियोजनाओं पर प्रतिवेदन दें

10.7 परियोजना की स्थापना से जिलो को प्राप्त होने वाले अन्य लाभ पर प्रतिवेदन दें

10.8 अन्य कोई बिन्दु

10.9 आवेदित भूमि के लिए अन्य निवेशकों के द्वारा मांग की जाने की दशा में प्रत्येक निवेशक के संबंध में कंडिका 1 से 11 तथा इस खण्ड की 4993

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 मई 2023

भाग 1 ]

समस्त उपकंडिकाओं पर पृथक- पृथक विवरण / प्रतिवेदन दें

10.10 आवेदित भूमि के लिए एक से अधिक अर्ह निवेशक के द्वारा मांग किए जाने की दशा में मध्यप्रदेश नजूल भूमि निर्वर्तन निर्देश , 2020 की कंडिका 49 की उपकंडिका (4) में दिए गए मानदण्डों पर उनका तुलनात्मक परीक्षण कर भूमि आवंटन के लिए उनका वरीयता कम निर्धारित करें

खण्ड च

(यह खण्ड ध्वजदण्ड अथवा प्रतिमा की स्थापना के लिए भूमि आवंटन के मामलों के लिए प्रयुक्त होगा)

10. 10.1 संस्था का नाम जिसके द्वारा ध्वजदंड अथवा अखिल भारतीय या राज्य स्तर के ख्याति प्राप्त व्यक्ति की प्रतिमा स्थापित करने का प्रस्ताव किया गया है

10.2 यदि स्थानीय निकाय प्रस्तावित ध्वजदंड या प्रतिमा की स्थापना के लिए सहमत है तो क्या उसके द्वारा यह स्पष्ट स्वीकारोक्ति दी गई है कि ध्वजदंड या प्रतिमा की स्थापना के उपरांत भविष्य में उसे संरक्षित , गरिमामय एवं दर्शनीय स्थिति में रखा जाएगा जिसका दायित्व स्थानीय निकाय का होगा?

10.3 प्रस्तावित प्रयोजन के भूमि की न्यूनतम आवश्यकता का आकलन

10.4 ध्वजदंड या प्रतिमा की गरिमा एवं दर्शनीयता की दृष्टि से प्रस्तावित स्थल की उपयुक्तता

10.5 सड़क सुरक्षा तथा यातायात की दृष्टि से प्रस्तावित स्थल की उपयुक्तता

10.6 प्रस्तावित स्थल पर भविष्य में समय समय पर कार्यक्रम आयोजित होने (जैसे जयंती, पुण्यतिथि आदि अवसरों पर) अथवा

बड़ी संख्या में लोगों के एकत्रित होने की संभावना की दृष्टि से स्थल की उपयुक्तता

(टीप- सड़क, चौराहा या तिराहा के बीच में ध्वजदंड या प्रतिमा की स्थापना की अनुमति नहीं दी जाएगी क्योंकि यह सड़क सुरक्षा तथा यातायात की दृष्टि से उपयुक्त नहीं है । साथ ही भविष्य में सड़क, चौराहा आदि के विस्तार की स्थिति निर्मित होने पर प्रतिमा के अन्यत्र विस्थापन पर विवाद की संभावना रहेगी) 4994

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[ भाग 1

भाग - तीन जांच अधिकारी की अनुशंसा

(सभी मामलों के लिए लागू)

11. 11.1 भूमि का प्रस्तावित उपयोग

11.2 लैण्ड बैंक की प्रविष्टि के अनुसार क्या आवेदित भूमि कृषि भिन्न प्रयोजन हेतु जिसके लिए आवंटन चाहा गया है , आवंटन योग्य है?

11.3 क्या आवेदित भूमि विकास योजना (मास्टर प्लान) क्षेत्र में स्थित है? यदि हां, तो क्या भूमि का प्रस्तावित उपयोग विकास योजना में अनुमत है?

11.4 क्या आवेदित भूमि पहाड़ , चट्टान या पानी के नीचे मदों में दर्ज है? यदि हां , तो विवरण दें

11.5 क्या आवेदित भूमि / संहिता की धारा 237 के अधीन निस्तार अधिकार के प्रयोग के लिए पृथक रखी गई है / थी? यदि हां, तो कलेक्टर द्वारा नोईयत परिवर्तन करने के आदेश के विवरण दें तथा आदेश की प्रतिलिपि संलग्न करें

11.6 क्या आवेदित भूमि संहिता की धारा 233- क के अंतर्गत किसी लोक प्रयोजन के लिए पृथक् रखी गई है / थी? यदि हां, तो विवरण दें । क्या भूमि जिस प्रयोजन के लिए मांग की गई है वह ऐसे लोक प्रयोजन के अनुसार है? यदि कलेक्टर द्वारा भूमि लोक प्रयोजन के लिए पृथक् रखने की कार्यवाही खत्म की गई हो या लोक प्रयोजन में परिवर्तन किया गया हो तो उसके विवरण दें तथा आदेश की भाग 1 ]

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4995

प्रतिलिपि संलग्न करें

11.7 क्या आवेदित भूमि मौके पर रिक्त है? यदि नहीं तो उस पर कब्जे/ अतिक्रमण के विवरण दें

11.8 राज्य/ केन्द्र शासन के विभाग या उसके अधीनस्थ संगठन, नगरीय निकाय , पंचायती राज संस्था या सहकारी संस्था के द्वारा भूमि की मांग के मामले में परीक्षण कर अभिमत दें कि क्या आवेदित भूमि की आवश्यकता किसी अन्य महत्वपूर्ण लोक प्रयोजन के लिए है या भविष्य में संभावित है?

11.9 कंडिका 11.8 में उल्लेखित आवेदकों की श्रेणी से भिन्न आवेदक द्वारा भूमि की मांग के मामले में परीक्षण कर अभिमत दें कि क्या आवेदित भूमि की आवश्यकता किसी लोक प्रयोजन के लिए है या भविष्य में संभावित है?

11.10 आवेदित भूमि की उपलब्धता तथा प्रस्तावित प्रयोजन के लिए उपयुक्तता पर जांचकर्ता अधिकारी का अभिमत

12 12.1 भूमि आवंटन के लिए आवेदक की अर्हता तथा उपयुक्तता पर जांचकर्ता अधिकारी का अभिमत

12.2 एक से अधिक आवेदक होने की दशा में भूमि का आवंटन किसे किया जाना उचित होगा इसके संबंध में जांचकर्ता अधिकारी की अनुशंसा

13 13.1 भवनों के निर्माण के लिए संबंधित क्षेत्र के लिए लागू तल क्षेत्र अनुपात (एफ.ए.आर.) के अधिकतम उपयोग के आधार पर 4996

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[भाग 1

भूमि की आवश्यकता का आकलन करें

13.2 यदि कंडिका 13.1 में किए गए आकलन से अधिक क्षेत्रफल की मांग की गई है तो क्या उसे मान्य करने के लिए पर्याप्त औचित्य है?

13.3 आवेदित भूमि का पूर्ण उपयोग करने की आवेदक की कार्ययोजना तथा उसके लिए वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर परीक्षण करे तथा उस पर अभिमत दें

13.4 आवेदक को भूमि का कितना क्षेत्रफल आवंटित किया जाना युक्तियुक्त होगा इस बारे में जांचकर्ता अधिकारी की अनुशंसा

14 यदि आवेदक को भूमि का अग्रिम आधिपत्य सौंपा गया हो तो उसके विवरण

15 मध्यप्रदेश बाजार मूल्य (मार्गदर्शक सिद्धांतों का बनाया जाना तथा उनका पुनरीक्षण) नियम, 2000 के अधीन वर्ष के अनुसार बाजार मूल्य की गणना

16 मामले में देय प्रब्याजि तथा वार्षिक भू-भाटक

17 अन्य कोई बिन्दु

18 मामले में नजूल अधिकारी की स्पष्ट और सकारण अनुशंसा

कार्यालय की सील

हस्ताक्षर

नाम

पदनाम 4997

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भाग 1 ]

प्ररुप तीन

(देखें कंडिका 62 )

नजूल भूमि का स्थायी पट्टा

पक्षकार 1. यह अनुबन्ध आज दिनांक.. माससन्प्रथम पक्ष मध्यप्रदेश के राज्यपाल (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् पट्टाकर्ता कहा गया है) और द्वितीय पक्ष .......(नाम, पिता/माता/पति का नाम, पूर्ण पता ई-मेल एवं मोबाईल फोन नम्बर सहित, यथास्थिति संस्था/ कंपनी/ राजनैतिक दल आदि के मामले में पदाधिकारी का पदनाम तथा प्राधिकार पत्र के विवरण दें) (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् पट्टेदार कहा गया है ) के बीच किया जाता है ।

प्रीमियम चूंकि पट्टाकर्ता ने पट्टेदार को

(क) पूर्ण प्रीमियम और वार्षिक भू- भाटक पर

अथवा

(ख) प्रीमियम और/ या वार्षिक भू- भाटक में निम्नानुसार रियायत निम्न कारणों से देते हुए-

प्रीमियम...

वार्षिक भू-भाटक

(रियायत के विवरण दें)

रियायत के कारण

अथवा

(ग) अस्थायी पट्टे को स्थायी पट्टे में परिवर्तन की स्वीकृति के आधार पर देय परिवर्तन शुल्क. (जो लागू न हो, काट दें)

एतद्यश्चात् वर्णित भूमि पट्टे पर देना मान्य किया है; और चूंकि पट्टेदार द्वारा प्रीमियम / परिवर्तन शुल्क के रूप में (शब्दों में रुपये.. .......रुपये ....... सरकारी खजाने में चालान कमांक....... ...दिनांक.........तथा पट्टावधि के प्रथम वर्ष के वार्षिक भू भाटक के रूप में ...रुपये (शब्दों में रुपये.... ....... सरकारी खजाने में चालान क्रमांक... ..दिनांक ....द्वारा संदाय किए हैं, जिसकी कि प्राप्ति को पट्टाकर्ता एतद्वारा अभिस्वीकार करता है , अतएव यह अनुबंध इस बात का साक्षी है कि पट्टेदार की ओर से की गई प्रसंविदाओं के, जो इसमें इसके पश्चात् अन्तर्विष्ट है; प्रतिफलस्वरूप-

पट्टान्तरण पट्टाकर्ता एतद्दद्वारा , पट्टेदार को..........जिले की तहसील के............ नगर/ग्राम के भीतर स्थित वह संपूर्ण भूमि, जो माप में......... वर्गमीटर / हेक्टेयर या उसके लगभग है और जो इसके नीचे दी गई अनुसूची में अधिक विशिष्टतः वर्णित है, तथा अधिक स्पष्टता की दृष्टि से जिसकी 4998

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[ भाग 1

सीमाएँ इससे उपाबद्ध रेखांक में चित्रित की गई हैं और उसमें...........रंग से बतलाई गई है ,

अवधि इस अनुबन्ध की दिनांक से प्रारम्भ होने वाली तथा 31 मार्च सन्.........को समाप्त होने वाली अवधि के लिये उसे धारण करने के हेतु निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन रहते हुए पट्टान्तरित करता है ,-

(1 ) प्रयोजन- पट्टेदार पट्टान्तरित की गई भूमि का उपयोग उस पर सामान्य शर्तें

का निर्माण करने तथा उसके अनुरक्षण करने के प्रयोजनों तथा उसके सहायक प्रयोजनों के लिए करेगा और वह उसको या उस पर निर्मित भवनों को या उनके किसी भी भाग को किसी भी अन्य प्रयोजन के लिए न तो उपयोग में लाएगा और न उपयोग में लाए जाने की अनुमति देगा ।

(2) भू-भाटक-

(सामान्यतः देय भू-भाटक)

वार्षिक भू- भाटक रुपये (केवल रुपये) , जो कि मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता (भू- राजस्व का निर्धारण तथा पुनर्निर्धारण) नियम , 2018 के अनुसार संगणित भू- राजस्व के दो गुनी राशि के बराबर होगी और जो पट्टावधि के दौरान उक्त नियमों के अध्यधीन परिवर्तनीय होगा, देय होगा जो पट्टेदार अप्रैल के प्रथम दिन से जून के अंतिम दिन के दौरान सरकारी खज़ाने में जमा करेगा ।

अथवा

(अग्रिम अधिपत्य में सौंपी गई भूमि के मामले में)

चूँकि पट्टादाता द्वारा पटटान्तरित भूमि का अग्रिम आधिपत्य दिनांक को पट्टेदार को सौंपा जा चुका है, अतः अग्रिम आधिपत्य सौंपे जाने की दिनांक से तत्समय प्रभावशील उपबंधानुसार वार्षिक भू भाटकरुपये... ......(केवल....... ...रुपये) देय होगा जो पट्टावधि अवसान के पश्चात् नवीनीकरण किये जाने की दशा में आगामी वर्ष से मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता (भू- राजस्व का निर्धारण तथा पुर्नर्निर्धारण) नियम, 2018 के अनुसार संगणित भू- राजस्व के दो गुनी राशि के बराबर देय होगा जो पट्टेदार ऐसी नवीकृत अवधि के पश्चात् प्रारंभ होने वाली आगामी अवधि के प्रारंभ वर्ष के अप्रैल के प्रथम दिन से जून के अंतिम दिन के दौरान वार्षिक भू-भाटक की राशि का संदाय सरकारी खजाने में जमा करेगा;

नियत अवधि में भू- भाटक की राशि जमा नहीं किये जाने की दशा में पट्टेदार ऐसी बकाया राशि पर देयता की दिनांक से एक वर्ष तक बारह प्रतिशत और उसके पश्चात् अदायगी दिनांक तक की शेष अवधि के लिये पंद्रह प्रतिशत वार्षिक की दर साधारण ब्याज की राशि जमा करायेगा ।

अथवा 4999

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भाग 1 ]

(रियायती भू-भाटक पर दी गई भूमि के मामले में)

वार्षिक भू- भाटक रुपये

रुपये) देय होगा जो (केवल पट्टेदार अप्रैल के प्रथम दिन से जून के अंतिम दिन के दौरान अथवा पूरी पट्टावधि के लिए एकमुश्त सरकारी खजाने में जमा करेगा ।

(जो लागू न हो, काट दें)

(3) कर, आदि- पट्टेदार समय- समय पर उक्त अवधि के दौरान समस्त समयों पर, ऐसे समस्त कर, प्रभार तथा प्रत्येक प्रकार के निर्धारण का संदाय तथा उन्मोचन करेगा जो कि एतद्वारा पट्टान्तरित की गई उक्त भूमि पर या उस पर निर्मित किए जाने वाले भवनों पर या उसके / उनके सम्बन्ध में अभिधारी पर इस समय या एतद्दश्चात् उक्त अवधि के दौरान किसी भी समय निर्धारित , प्रभारित या अधिरोपित किए जाएँ ।

(4) निर्माण की कालावधि – पट्टेदार इस पट्टे के प्रारंभ होने की दिनांक से एक वर्ष के भीतर भवन निर्माण करना प्रारम्भ करेगा और ऐसी दिनांक से वर्ष के भीतर निर्माण पूर्ण करेगा ।

(5) भवन का विनियमन- उक्त भूमि पर किसी भवन के निर्माण , पुनर्निर्माण या परिवर्तन के विषय में , पट्टेदार तत्समय प्रवृत्त विधि के उपबन्धों के तथा उन नियमों , उपविधियों एवं आदेशों के, जो कि उसके (उक्त विधि के) अधीन बनाये गये हों, तथा दिए गये हों और जो कि तत्समय प्रवृत्त हों, अध्यधीन रहेगा ।

(6) समुचित अनुरक्षण- पट्टेदार, उक्त अवधि के दौरान, उक्त भूमि तथा उस पर निर्मित भवनों को जिस प्रयोजन के लिए भूमि आबंटित है, के उपयोग के योग्य दशा में रखेगा ।

(7) व्यापार या कारबार - पट्टेदार परिसर पर कोई भी ऐसा व्यापार, कारबार या क्रिया - कलाप , जिसके कि विनियमन के लिये स्थानीय निकाय से सम्बन्धित विधि द्वारा या उसके अधीन तत्समय कोई उपबंध किए गए हों, ऐसे उपबंधों के अधीन ही करेगा या किये जाने की अनुज्ञा देगा ।

(8 )समनुदेशन/अभिहस्तांकन / उप- पट्टा/ अंतरण (क) पट्टेदार पट्टान्तरित भूमि या उसके किसी भी भाग को या इस अनुबंध के अधीन अर्जित किसी भी अधिकार को पट्टाकर्ता की लिखित पूर्व मंजूरी के बिना न तो समनुदेशित या अभिहस्तांकित करेगा, न उप- पट्टे पर देगा, न ही अन्य प्रकार से अंतरित (जो लागू न हो, काट दें)

(जोलागू न हो, काट दें)

(3) कर, आदि- पट्टेदार समय - समय पर उक्त अवधि के दौरान समस्त समयों पर , ऐसे समस्त कर, प्रभार तथा प्रत्येक प्रकार के निर्धारण का संदाय तथा उन्मोचन करेगा जो कि एतद्वारा पट्टान्तरित की गई उक्त भूमि पर या उस पर निर्मित किए जाने वाले भवनों पर या उसके / उनके सम्बन्ध में अभिधारी 5000

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 मई 2023

[ भाग 1

पर इस समय या एतपश्चात् उक्त अवधि के दौरान किसी भी समय निर्धारित , प्रभारित या अधिरोपित किए जाएँ ।

(4) निर्माण की कालावधि- पट्टेदार इस पट्टे के प्रारंभ होने की दिनांक से एक वर्ष के भीतर भवन निर्माण करना प्रारम्भ करेगा और ऐसी दिनांक से वर्ष के भीतर निर्माण पूर्ण करेगा ।

(5 ) भवन का विनियमन- उक्त भूमि पर किसी भवन के निर्माण , पुनर्निर्माण या परिवर्तन के विषय में, पट्टेदार तत्समय प्रवृत्त विधि के उपबन्धों के तथा उन नियमों , उपविधियों एवं आदेशों के, जो कि उसके (उक्त विधि के) अधीन बनाये गये हों , तथा दिए गये हों और जो कि तत्समय प्रवृत्त हों, अध्यधीन रहेगा ।

(6) समुचित अनुरक्षण - पट्टेदार , उक्त अवधि के दौरान, उक्त भूमि तथा उस पर निर्मित भवनों को जिस प्रयोजन के लिए भूमि आबंटित है, के उपयोग के योग्य दशा में रखेगा ।

(7) व्यापार या कारबार - पट्टेदार परिसर पर कोई भी ऐसा व्यापार , कारबार या क्रिया- कलाप , जिसके कि विनियमन के लिये स्थानीय निकाय से सम्बन्धित विधि द्वारा या उसके अधीन तत्समय कोई उपबंध किए गए हों, ऐसे उपबंधों के अधीन ही करेगा या किये जाने की अनुज्ञा देगा ।

(8)समनुदेशन/अभिहस्तांकन / उप-पट्टा/ अंतरण (क) पट्टेदार पट्टान्तरित भूमि या उसके किसी भी भाग को या इस अनुबंध के अधीन अर्जित किसी भी अधिकार को पट्टाकर्ता की लिखित पूर्व मंजूरी के बिना न तो समनुदेशित या अभिहस्तांकित करेगा, न उप- पट्टे पर देगा, न ही अन्य प्रकार से अंतरित करेगा ।

(ख) उक्त शर्त के अनुक्रम में पट्टेदार द्वारा किये गये प्रत्येक समानुदेशन / अभिहस्तांकन / उप -पट्टा/ अंतरण के फलस्वरूप अंतरिती द्वारा अर्जित अधिकार की सूचना अंतरण की दिनांक से तीस दिवस के भीतर पट्टाकर्ता को देना अनिवार्य होगा ।

(9) (क) पूर्त संस्था के मामले में-

विशिष्ट शर्तें

(एक) पट्टा अहस्तांतरणीय होगा तथा उसका विभाजन नहीं किया जाएगा;

(9) (क) या (9) (ख)

(दो) पट्टेदार संस्था द्वारा उसे आवंटित भूमि पर एक वर्ष के भीतर निर्माण प्रारंभ कर तीन वर्ष में निर्माण पूर्ण करना होगा ताकि भूमि का समुचित उपयोग सुनिश्चित हो;

या (9) (ग) में रो जो

लागू न हो, काट दें ।

(તીન ) ઋનેક્ટર યા ડસો દ્વારા પ્રાધિકૃત નનૂન અધિકારી , ૩૫૭ ઝ્ડ अधिकारी , तहसीलदार या अन्य व्यक्ति को पट्टेदार संस्था के लेखा अभिलेख का निरीक्षण करने का अधिकार होगा;

(चार) आवंटित भूमि पर संचालित पट्टेदार संस्था की गतिविधियों अथवा लाभार्थियों में जाति , समुदाय या धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं 5001

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 मई 2023

भाग 1 ]

किया जाएगा; और

(पांच) आवंटित भूमि पर पट्टेदार संस्था द्वारा आवंटित भूमि में निर्मित क्षेत्र के 10 प्रतिशत तक व्यावसायिक उपयोग अनुज्ञेय होगा ।

(ख) राजनैतिक दल के मामले में-

(एक) पट्टा अहस्तांतरणीय होगा तथा विभाजन नहीं किया जाएगा;

(दो) पट्टेदार राजनैतिक दल द्वारा उसे आवंटित भूमि पर एक वर्ष के भीतर निर्माण प्रारंभ कर तीन वर्ष में निर्माण पूर्ण करना होगा ताकि भूमि का समुचित उपयोग सुनिश्चित हो;

(तीन) यदि किसी कारणवश पट्टेदार राजनैतिक दल अस्तित्व में नहीं रहता है तो आवंटित भूखंड एवं उस पर निर्मित संरचना (भवन) राज्य शासन में वेष्ठित हो जाएंगे तथा उसके द्वारा भूखंड के लिए राज्य शासन को प्रब्याजि अथवा भू- भाटक के मद्दे जमा की गई राशि वापिस नहीं लौटाई जाएगी और न ही भूखंड पर निर्मित संरचना के लिए कोई प्रतिफल देय होगा; और

(चार) आवंटित भूमि पर पट्टेदार राजनैतिक दल के द्वारा आवंटित भूमि में से निर्मित क्षेत्र के 10 प्रतिशत तक व्यावसायिक उपयोग अनुज्ञेय होगा ।

(ग) पूंजी निवेशकों के मामले में-

विभागीय नीति के अनुक्रम में आवंटन मंजूरी आदेश में उल्लेखित शर्तें-

(एक)

(दो)

(तीन)

10 ) स्वीकृति आदेश में विहित की गई अतिरिक्त शर्तें (यदि कोई हों) अतिरिक्त ( शर्ते

(एक)

(दो)

(तीन)

निर्बाध उपयोग

(11 ) निर्बाध उपयोग- पट्टाकर्ता यह प्रसंविदा करता है कि एतद्वारा नियमित रूप से भाटक का संदाय करने वाला और इसमें अन्तर्विष्ट शर्तों का पालन तथा अनुपालन करने वाला पट्टेदार पट्टाकर्ता या उसके अधीन विधिपूर्वक दावा करने वाले किसी भी व्यक्ति द्वारा कोई भी विधिपूर्ण विघ्न या विक्षोभ पहुँचाये गये बिना, उक्त अवधि के दौरान उक्त भूमि को शान्तिपूर्वक धारण करेगा और उसका उपभोग करेगा ।

पुनःप्रवेश

परन्तु यदि किसी भी समय, उक्त भाटक या उसका कोई भी भाग , चाहे उसकी विधिपूर्वक मांग की गई हो या नहीं , उस दिनांक के जिसको कि वह शोध्य हो गया हो ठीक पश्चात् एक कैलेण्डर मास तक बकाया या असंदत रहे, या यदि पट्टेदार उक्त शर्तों से किसी भी शर्त का भंग या अपालन करे, तो 5002

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 मई 2023

[ भाग 1

पट्टाकर्ता किसी भी पूर्व कारण का या पुनःप्रवेश के अधिकार का अधित्यजन कर देने पर भी, उक्त भूमि पर प्रवेश कर सकेगा और उसे उसी प्रकार पुनः कब्जे में ले सकेगा मानो कि यह पट्टान्तरण किया ही नहीं गया हो, ऐसी दशा में पट्टेदार ऐसे पुनःप्रवेश की दिनांक से तीन कैलेण्डर मास के भीतर उन समस्त भवनों एवं स्थापकों को हटाने का हकदार होगा जो पट्टान्तरण के चालू रहने के दौरान किसी भी समय उसके द्वारा उक्त भूमि पर निर्मित किये गये हों या लगाये गये हों :

परन्तु यह और भी कि जब पूर्वगामी परन्तुक के अधीन कोई कारण या पुनः प्रवेश का अधिकार उत्पन्न हो जाये, तो पट्टाकर्ता के लिये यह विधिपूर्ण होगा कि वह पुनः प्रवेश की शक्ति को प्रयोग में न लाने के फलस्वरूप इस संबंध में राज्य शासन द्वारा समय - समय पर जारी किए गये निर्देशों के अनुक्रम में शमन राशि जैसी कि कलेक्टर या उसके द्वारा प्राधिकृत अपर कलेक्टर नियत करे, पट्टेदार से प्राप्त करे और यदि पट्टेदार , कलेक्टर या प्राधिकृत अपर कलेक्टर के आदेश द्वारा नियत किये गये समय के भीतर ऐसी धनराशि का संदाय न करे , तो उसे भू- राजस्व के बकाया की भाँति वसूल करे या पूर्वगामी परन्तुक के अधीन पुनः प्रवेश के अधिकार को प्रयोग में लाये ।

नवीकरण (12) पट्टाकर्ता यह और प्रसंविदा करता है कि वह एतद्वारा मन्जूर की गई अवधि के अन्त में और उसी प्रकार उसके पश्चात् भी समय - समय पर, ऐसी प्रत्येक आनुक्रमिक उत्तरभावी अवधि के, जो कि पट्टेदार के निवेदन तथा खर्च पर मन्जूर की जायेगी , उक्त भूमि का नवीकृत पट्टा वर्ष की अवधि के लिये निष्पादित करेगाः

परन्तु प्रत्येक नवीकृत पट्टे की मन्जूरी के लिये भू भाटक में तत्समय लागू विधि अनुसार वृद्धि की जा सकेगी और यह कि प्रत्येक नवीकृत पट्टे में, इसमें अन्तर्विष्ट शर्तों में से ऐसी शर्तें जो कि लागू होने योग्य हों और ऐसी अन्य शर्तें जो कि भविष्य के लिये उचित समझी जाएँ, भी अन्तर्विष्ट की जा सकेंगीः

परन्तु यह और भी कि प्रत्येक आनुक्रमिक नवीकरण पर अधिरोपित की जाने वाली शर्तों के बारे में पट्टाकर्ता का विनिश्चय अन्तिम होगा ।

निर्वचन (13) इस बात पर सहमति है कि इसमें प्रयोग में लाई गई अभिव्यक्तियों " पट्टाकर्ता" तथा " पट्टेदार " के अन्तर्गत, जब तक कि सन्दर्भ से असंगत न हो, पूर्वकथित के मामले में उसके उत्तरवर्ती यथा समनुदेशिती और पश्चात् कथित के मामले में उसके वारिस, निष्पादक , प्रबन्धक, प्रतिनिधि तथा समनुदेशिती आएंगे ।

5003

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 मई 2023

भाग 1 ]

अनुसूची

पट्टान्तरित भूमि का वर्णन

आवेदित भूमि के विवरण 'जिल्ला तहसील........

नगर.............सेक्टर...

राजस्व निरीक्षक वृत्त. पटवारी हल्का ग्राम..........

खसरा क्रमांक / शीट कमांक / ब्लॉक कमांक / भूखण्ड कमांक..

माप

नजरी नक्शा

चौहद्दी

पूर्वमें

पश्चिम में

उत्तर में

दक्षिण में

T

जिसके साक्ष्य में इससे संबंधित पक्षकारों ने लिखित दिनांक तथा वर्ष को इस पर अपने-अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं ।

साक्षीगण-

1.

2.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल की ओर

से कलेक्टर / प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर

नाम.....

पदनाम..

कार्यालय की मोहर..

दिनांक .

साक्षीगण-

1.

2.

पट्टेदार के हस्ताक्षर

नाम.

पदनाम..

कार्यालय की मोहर..

दिनांक.....

5004

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 मई 2023

[ भाग 1

प्ररूप चार

(देखिए कंडिका 90)

मध्यप्रदेश नजूल भूमि निर्वर्तन निर्देश , 2020 के अंतर्गत अस्थायी पट्टाधिकार को स्थायी पट्टाधिकार में परिवर्तन हेतु आवेदन

प्रति,

आवेदक/आवेदकों कास्वयं अनुप्रमाणित पासपोर्ट आकार का छायाचित्र सक्षम प्राधिकरी / कलेक्टर

जिला...

.(मध्यप्रदेश)

मैं / हम , मेरे / हमारे अस्थायी पट्टाधिकार को स्थायी पट्टाधिकार में परिवर्तित कराना चाहते हैं, मेरे/ हमारे विवरण निम्नानुसार हैं:-

1. (क) * आवेदक (पट्टाधारी) का नाम...

(ख) आधार नम्बर........

(ग) माता / पिता/ पति का नाम..

(घ) स्थायी पता...

(ङ) वर्तमान डाक का पता....

(च) दूरभाष कमांक / मोबाईल नं० , (यदि कोई हो......

(छ) ई- मेल (यदि कोई हो)..

* एक ही भूखण्ड के संयुक्त धारणाधिकार में एक से अधिक आवेदक (पट्टाधारी) होने की दशा में प्रत्येक पट्टाधारी के विवरण ऊपर बिन्दु कमांक 1 के खण्ड (क) से (छ) तक पृथक - पृथक दिये जाएं ।

परिवर्तन के लिये एक भूखण्ड के एक से अधिक पट्टेदार होने पर आवेदन किसी एक के द्वारा भी प्रस्तुत किया जा सकेगा किन्तु ऐसे आवेदक को अन्य सहपट्टेदारों की ओर से प्राधिकृत करने हेतु वैध खास मुख्तारनामा प्रस्तुत करना होगा ।

2. अस्थायी पट्टादाता प्राधिकारी के विवरण :

3. अस्थायी पट्टे के विवरण

(एक) अस्थायी पट्टाधारी का नाम

` (दो) भू- खण्ड कमांक

(तीन) ब्लॉक क्रमांक...

(चार) ग्राम... ./सेक्टर.. ./नगर....

(पांच) भूमि (भू-खण्ड) का क्षेत्रफल.. वर्गमीटर

(छः) तहसील ...जिला..

(सात) वर्तमान वार्षिक भू- भाटक : रूपये

(आठ) अस्थायी पट्टे का प्रयोजन जैसा कि पट्टा विलेख में दर्शाया गया है

से.

तक (नौ) अस्थायी पट्टे की कालावधि..

5005

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 मई 2023

भाग 1 ]

(दस) क्या भुगतान, ( यदि कोई शेष हो), के लिए ब्याज के साथ अद्यतन भू-भाटक संदत्त किया गया है?

हाँ/ नहीं

हाँ/ नहीं 4. क्या भूमि का स्थल पर उपयोग वही है जो पट्टानुसार अनुज्ञेय है?

5. क्या किसी न्यायालय या प्राधिकारी के समक्ष कोई विवाद लंबित है?

हाँ/ नहीं 6. संलग्नक :-

(क) अस्थायी पट्टा विलेख की प्रति

(ख) स्थल मानचित्र

अन्य अभिलेख: -

(1 ) अस्थायी पट्टाधारी का विशेष (खास ) मुख्तारनामा (यदि कोई हो)

(2 ) किसी न्यायालय या प्राधिकारी के समक्ष लंबित मामले का विवरण (यदि कोई हो) (3)

दिनांक :

स्थान :

आवेदक के हस्ताक्षर 5006

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 मई 2023

[ भाग 1

प्ररुप पांच

(देखें कंडिका 97 , 102 तथा 109)

नगरीय निकाय / विकास प्राधिकरण / विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण को नजूल भूमि का भूमिस्वामी अधिकार में आवंटन आदेश का प्ररूप

कार्यालय कलेक्टर..

राजस्व प्रकरण क्रमांक

क्रमांक

नगरीय निकाय / विकास प्राधिकरण/ विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण को नजूल भूमि का भूमिस्वामी अधिकार में आवंटन आदेश (पारित दिनांक ……………

(नगरीय निकाय एवं विकास प्राधिकरण/विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण का नाम) के आवेदन पत्र क्रमांक दिनांक के संदर्भ में यथास्थिति जिला नजूल निर्वर्तन समिति/ संभाग नजूल निर्वर्तन समिति / भोपाल विकास योजना क्षेत्र के लिये गठित नजूल निर्वर्तन समिति द्वारा नीचे अनुसूची में उल्लेखित नजूल भूमि..... (नगरीय निकाय एवं विकास प्राधिकरण/विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण का नाम) के पक्ष में आवंटित किए जाने की स्वीकृति आयुक्त ../ इस कार्यालय (जो लागू न हों काट दें) के पत्र कमांक दिनांक से जारी हुई है ।

2. इसके क्रम में (नगरीय निकाय एवं विकास प्राधिकरण/विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण का नाम) द्वारा प्रब्याजि राशि रुपये (शब्दों में रुपये . चालान क्रमांक. दिनांक द्वारा सरकारी खजाने में जमा कर दिए गए हैं ।

अथवा

2. विकास प्राधिकरण / विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण भूमिस्वामी अधिकार में भूमि आवंटन के इस आदेश की दिनांक से तीन वर्ष के भीतर प्रब्याजि की राशि रुपये (शब्दों में रुपये...... शासकीय खजाने में मध्यप्रदेश नजूल भूमि निर्वर्तन निर्देश , 2020 के परिशिष्ट ' क' उल्लेखित मद में जमा करेगा । आवंटन की दिनांक से दो वर्ष तक कोई ब्याज देय नहीं होगा किन्तु दो वर्ष की अवधि के अवसान उपरांत देय राशि पर 15 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर से देय होगा ।

3. अतः विकास प्राधिकरण का नाम) को जिला..... ग्राम / सेक्टर / नगर... (नगरीय निकाय एवं विकास प्राधिकरण/विशेष क्षेत्र ...की तहसील.......... ..के ...की सीमाओं के भीतर स्थित भूमि, जिसका क्षेत्रफल वर्गमीटर है और जिसके बारे में इसमें नीचे दी गई अनुसूची में अधिक विशिष्टतः वर्णित है तथा अधिक स्पष्टता की दृष्टि से जिसकी सीमाएं इसमें आबद्ध रेखांक में चिन्हित की गई हैं और उसमें...........रंग से बतलाई गई हैं, भूमिस्वामी अधिकार में अंतरित किया जाता है ।

5007

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 मई 2023

भाग 1 ]

4. (नगरीय निकाय एवं विकास प्राधिकरण/विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण का नाम) को उक्त भूमि पर निर्धारित किये गये भू- राजस्व का प्रतिवर्ष संदाय करना होगा । भू- राजस्व की अदायगी में चूक के मामले में बकाया पर प्रथम वर्ष के लिये 12 प्रतिशत और उसके पश्चात् अदायगी दिनांक तक की शेष अवधि के लिये 15 प्रतिशत वार्षिक की दर से साधारण ब्याज देय होगा ।

अनुसूची

आवंटित भूमि का वर्णन

आवेदित भूमि के विवरण जिल्ला नगर..........सेक्टर .. तहसील.......... राजस्व निरीक्षक वृत्त... पटवारी हल्का ग्राम खसरा कमांक / शीट कमांक/ब्लॉक क्रमांक / भूखण्ड कमांक

माप

नजरी नक्शा

चौहद्दी पूर्वमें

पश्चिममें

उत्तर में

दक्षिण में

कार्यालय की मोहर

कलेक्टर

जिला....

दिनांक

पृष्ठांकन क्रमांक

प्रतिलिपिः-

1. विकास प्राधिकरण का नाम) (नगरीय निकाय एवं विकास प्राधिकरण / विशेष क्षेत्र

संभाग

2. आयुक्त,

3. महालेखाकार मध्यप्रदेश, ग्वालियर..

4. सचिव , मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग / पंचायत राज और ग्रामीण विकास विभाग , मंत्रालय, भोपाल...

5. आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास/ आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास / संचालक पंचायत राज और ग्रामीण विकास विभाग , मंत्रालय , भोपाल..

6. तहसीलदार, तहसील.. आदेश के पालन में संबंधित नगरीय / स्थानीय निकाय को आवंटित भूखण्ड का आधिपत्य सौंपे तथा भू अभिलेख में समुचित प्रविष्टियां अंकित कराएं ।

7. आदेश पत्रावली ।

कलेक्टर

जिला.....

5008

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 मई 2023

[ भाग 1

प्ररूप छह

(देखिये कंडिका 97 , 102 एवं 109) मध्यप्रदेश नजूल भूमि निर्वर्तन निर्देश, 2020 के अंतर्गत निष्पादित भूमिस्वामी अधिकार में अंतरण विलेख

माह वर्ष यह भूमिस्वामी अधिकार में अंतरण विलेख आज दिनांक 20...... को मध्यप्रदेश में स्थित पट्टे की भूमियों के संबंध में मध्यप्रदेश नजूल भूमि निर्वर्तन निर्देश , 2020 की कंडिका 97, 102 या 109 (जो लागू न हो, काट दें) के अनुसरण में कलेक्टर मध्यप्रदेश के राज्यपाल (जिन्हें इसके पश्चात् सक्षम प्राधिकारी कहा गया है, जिस अभिव्यक्ति के अंतर्गत जहां कि संदर्भ से वैसा अनुमत हो, उनके पदीय उत्तरवर्ती भी सम्मिलित हैं) प्रथम पक्ष तथा (जिन्हें इसके पश्चात् भूमिस्वामी कहा गया है, जिस अभिव्यक्ति के अंतर्गत , जहां कि संदर्भ में वैसा अनुमत हो, उनके पदीय उत्तरवर्ती, अंतरिती भी सम्मिलित हैं) द्वितीय पक्ष के बीच निष्पादित किया जाता है;

चूँकि, भूमि का समाविष्ट क्षेत्र का माप तहसील ..जिला ..वर्गमीटर स्थित ग्राम / सेक्टर मध्यप्रदेश , जो इससे संलग्न अनुसूची में अधिक विनिर्दिष्ट रूप से वर्णित है, सक्षम प्राधिकारी द्वारा आदेश क्रमांक दिनांक..........माह.............द्वारा..... प्रयोजन के लिये भूमिस्वामी अधिकार में देने का निर्णय लिया गया है;

(नगरीय/स्थानीय निकाय के मामले में, यथास्थिति कंडिका 97 या 102)

और चूँकि, भूमिस्वामी द्वारा चालान क्रमांक दिनांक माहवर्ष द्वारा संपरिवर्तन प्रभार रुपये (रुपये केवल ) का भुगतान शासकीय खजाने में कर दिया गया है;

अथवा

(विकास प्राधिकरण/विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण के मामले में, कंडिका 109)

और चूँकि, भूमिस्वामी इस विलेख के निष्पादन की दिनांक से दो वर्ष के भीतर उक्त भूमि के लिये प्रब्याजि के रूप में रूपये.. .....(शब्दों में रूपये... ..केवल) का भुगतान शासकीय खजाने में जमा कर करेगा और यदि उक्त अवधि में भुगतान नहीं किया जाता है तो आगामी एक वर्ष में अदायगी दिनांक तक के लिये देय राशि पर 15 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर से ब्याज सहित प्रब्याजि की राशि जमा करेगा और जमा न करने की स्थिति में देय राशि भू- राजस्व के बकाया के तौर पर वसूलयोग्य होगी;

(उक्त में से जो लागू न हो, काट दें)

और, चूँकि, भूमिस्वामी सक्षम प्राधिकारी के आदेश क्रमांक ..दिनांक माह...........वर्ष........ द्वारा नियत किए गये वार्षिक भू- राजस्व रुपये (रुपये केवल) का भुगतान करने हेतु जो मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता (भू- राजस्व का निर्धारण तथा पुनर्निर्धारण) नियम , 2018 के अध्यधीन होगा, सहमत है ।

5009

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 मई 2023

भाग 1 ]

अनुसूची

भूमि के विवरण जिल्ला तहसील.....

नगर..............सेक्टर... राजस्व निरीक्षक वृत्त... पटवारी हल्का ग्राम............

खसरा क्रमांक / शीट क्रमांक / ब्लॉक कमांक / भूखण्ड क्रमांक

नक्शा

चौहद्दी – पूर्व में..........

पश्चिम में..............

उत्तर में...

दक्षिण में...

जिसके साक्ष्य में इससे संबंधित पक्षकारों ने लिखित दिनांक तथा वर्ष को इस पर अपने- अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं ।

स्थान ..

साक्षीगण-

मध्यप्रदेश के राज्यपाल की ओर 1.

से कलेक्टर के हस्ताक्षर

2.

नाम.....

कार्यालय की मोहर..

दिनांक

साक्षीगण-

भूमिस्वामी के हस्ताक्षर

1.

नाम...

2.

पदनाम...

दिनांक..

5010

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 मई 2023

[ भाग 1

प्ररूप सात

(देखें कंडिका 112)

नजूल अधिकारी द्वारा नीलामी के लिये भूमि के चयन हेतु प्रस्तुत किये जाने वाले प्रतिवेदन का प्ररूप

कार्यालय नजूल अधिकारी

राजस्व प्रकरण क्रमांक

प्रति,

सदस्य सचिव, जिला नजूल निर्वर्तन समिति,

जिला

प्रतिवेदन (दिनांक................

विषयः- मध्यप्रदेश नजूल भूमि निर्वर्तन निर्देश , 2020 के अध्याय 5 के अंतर्गत नीलामी द्वारा भूमिस्वामी हक में निर्वर्तन के लिये भूमि के चयन का प्रस्ताव ।

संदर्भः- कलेक्टर का निर्देश पत्र कमांक दिनांक (यदि कोई है)

1. नीलामी द्वारा निर्वर्तन के लिये प्रस्तावित नजूल भूमि का विवरण

जिला

तहसील

नगरेतर क्षेत्र में स्थित भूमि के मामले में नगरीय क्षेत्र में स्थित भूमि के मामले में

नगर

राजस्व निरीक्षक वृत्त

पटवारी हल्का

सेक्टर

ग्राम

क्र.

कुल क्षेत्रफल (हेक्टेयर/ वर्गमीटर में)

खसरा क्रमांक / शीट कमांक /ब्लॉक कमांक/ भूखण्ड कमांक

नीलामी हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल (हेक्टेयर/ वर्गमीटर में) 1

2

3 5011

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 मई 2023

भाग 1 ]

योग

2. प्रस्तावित भूमि की स्थिति

2.1 क्या प्रस्तावित भूमि व्यावसायिक क्षेत्र में स्थित है? यदि हाँ तो ऐसे क्षेत्र का सामान्य विवरण

2.2 क्या प्रस्तावित भूमि निजी भूमियों से घिरी हुई है? यदि हाँ तो विवरण (नक्शासंलग्न करते हुए स्थिति स्पष्ट दर्शायें)

2.3 क्या प्रस्तावित भूमि का निर्वर्तन व्यावसायिक प्रयोजन के लिये किया जा सकता है? यदि हाँ, तो कारण / आधार स्पष्ट करें

3. 3.1 सार्वजनिक उद्घोषणा जारी करने के विवरण

3.2 प्राप्त आपत्तियों , दावों और सुझावों के विवरण

3.3 प्राप्त आपत्तियों , दावों और सुझावों पर जांच अधिकारी द्वारा की गई विवेचना तथा निष्कर्ष

4. 4.1 स्थानीय निकाय , नगर तथा ग्राम निवेश तथा अन्य विभाग के अभिमत प्राप्त करने के लिए की गई कार्यवाही के विवरण

4.2 प्राप्त अभिमतों के विवरण

4.3 प्राप्त अभिमतों पर जांच अधिकारी का निष्कर्ष

5. प्रस्तावित भूमि के संबंध में कोई प्रकरण किसी न्यायालय में लंबित हो तो उसके विवरण दें तथा न्यायालय द्वारा कोई स्थगन आदेश जारी किया 5012

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 मई 2023

[ भाग 1

गया हो तो उसके विवरण दें

6. 6.1 भूमि का प्रस्तावित उपयोग

6.2 लैण्ड बैंक की प्रविष्टि के अनुसार क्या प्रस्तावित भूमि कृषि भिन्न प्रयोजन हेतु जिसके लिए नीलामी द्वारा निर्वर्तन प्रस्तावित है , आवंटन योग्य है ?

6.3 क्या प्रस्तावित भूमि विकास योजना (मास्टर प्लान) क्षेत्र में स्थित है? यदि हां, तो क्या भूमि का प्रस्तावित उपयोग विकास योजना में अनुमत है?

6.4 क्या प्रस्तावित भूमि पहाड़, चट्टान या पानी के नीचे मदों में दर्ज है? यदि हां, तो विवरण दें

6.5 क्या प्रस्तावित भूमि / संहिता की धारा 237 के अधीन निस्तार अधिकार के प्रयोग के लिए पृथक रखी गई है/ थी? यदि हां, तो कलेक्टर द्वारा नोईयत परिवर्तन करने के आदेश के विवरण दें तथा आदेश की प्रतिलिपि संलग्न करें

6.6 क्या प्रस्तावित भूमि संहिता की धारा 233 - क के अंतर्गत किसी लोक प्रयोजन के लिए पृथक् रखी गई है/ थी? यदि हां, तो विवरण दें । क्या भूमि जिस प्रयोजन के लिए मांग की गई है वह ऐसे लोक प्रयोजन के अनुसार है ? यदि कलेक्टर द्वारा भूमि लोक प्रयोजन के लिए पृथक् रखने की कार्यवाही खत्म की गई हो या लोक प्रयोजन में परिवर्तन किया गय। हो तो उसके विवरण दें तथा आदेश की प्रतिलिपि संलग्न करें मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 मई 2023

5013 भाग 1 ]

6.7 क्या प्रस्तावित भूमि मौके पर रिक्त है? यदि नहीं तो उस पर कब्जे / अतिक्रमण के विवरण दें

6.8 क्या प्रस्तावित भूमि की आवश्यकता किसी लोक प्रयोजन के लिए है या भविष्य में संभावित है?

6.9 प्रस्तावित भूमि की उपलब्धता तथा प्रस्तावित प्रयोजन के लिए नीलामी द्वारा भूमिस्वामी हक में निर्वर्तन की उपयुक्तता पर जांचकर्ता अधिकारी का अभिमत

7. भवनों के निर्माण के लिए संबंधित क्षेत्र के लिए लागू तल क्षेत्र अनुपात (एफ. ए.आर. ) के विवरण

8. मध्यप्रदेश बाजार मूल्य (मार्गदर्शक सिद्धांतों का बनाया जाना तथा उनका पुनरीक्षण) नियम, 2000 के अधीन वर्ष के अनुसार बाजार मूल्य की गणना

9. भूमिस्वामी हक में दिये जाने पर प्रस्तावित प्रयोजन अनुसार प्रस्तावित निर्धारण

10. अन्य कोई बिन्दु

11. मामले में नजूल अधिकारी की स्पष्ट और सकारण अनुशंसा

कार्यालय की सील

हस्ताक्षर

नाम

पदनाम 5014

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 मई 2023

[ भाग 1

प्ररुप आठ

(देखें कंडिका 115)

नजूल भूमि के नीलामी द्वारा निर्वर्तन की सार्वजनिक उद्घोषणा का प्ररूप

नजूल भूमि का नीलामी द्वारा निर्वर्तन

सार्वजनिक उद्घोषणा

कार्यालय सक्षम प्राधिकारी..

राजस्व प्रकरण कमांक

शासकीय भूखण्ड की नीलामी का विज्ञापन

नीचे दर्शाये गए विवरण अनुसार शासकीय नजूल भूमि को प्रतिस्पर्द्धात्मक निविदा पद्धति से भूमिस्वामी हक में दिये जाने के लिये ई -ऑक्शन की प्रक्रिया अपनाते हुए ई-ऑक्शन पोर्टल

(पोर्टल का नाम दें) नीलाम किया जाएगा-

(1 ) जिला..

. (2) तहसील

.(5) वार्ड क्रमांक ...(6) (3) नगर .(4) सेक्टर.. पटवारी हल्का नं.

. (7) ग्राम....

(8) भूमि, आधार मूल्य एवं प्रतिभूति राशि का विवरण-

सरल क्रमांक

कुल क्षेत्रफल

सर्वेक्षण संख्यांक/ब्लॉक संख्यांक/भूखण्ड संख्यांक

विकय हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)

(1)

(2)

(3) (4)

1.

2.

3.

योग

* वार्षिक भू-राजस्व (रुपये में)

आधार मूल्य ( Upset Price)

प्रतिभूति राशि (Earnest Money) विकास योजना (यदि कोई है) में अनुमत भूमि उपयोग

(5) (6) (7) (8)

* ऊपर स्तम्भ 6 में दर्शाया गया वार्षिक भू- राजस्व मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता (भू- राजस्व का निर्धारण एवं पुनर्निर्धारण ) नियम, 2018 के अध्यधीन होगा ।

(9 )

समय......... बजे तक नियत है । नीलामी में भाग लेने के लिये अंतिम तिथि

(

10 ) भूमि का नक्शा एवं अन्य अभिलेख उपरोक्त ई-ऑक्शन पोर्टल पर तथा सक्षम प्राधिकारी .... के कार्यालय में देखे जा सकते हैं ।

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 मई 2023

5015 भाग 1 ]

(11) उपरोक्त भूमि का निर्वर्तन भूमिस्वामी हक में किया जाएगा । ई -ऑक्शन की प्रक्रिया के विवरण उपरोक्त ई-ऑक्शन पोर्टल पर देखे जा सकते हैं । इच्छुक व्यक्ति/ संस्था द्वारा निर्धारित शुल्क जमा कर तथा आवश्यक दस्तावेज अपलोड कर पंजीयन कराया जा सकेगा, इसके पश्चात् प्रक्रिया अनुसार प्रथमतः निर्धारित प्रतिभूति राशि (Earnest Money ) वेबसाइट के माध्यम से ऑन लाईन जमा कर ई-ऑक्शन के लिये नियत समयावधि में विधिवत् लॉग - इन कर अपना ऑफर दर्ज कर भाग लिया जा सकेगा ।

(12) प्राप्त ऑफर्स खोलने की दिनांक ...समयबजे नियत है ।

(13) नीलामी के आधार पर प्राप्त ऑफर्स पर अंतिम निर्णय राज्य शासन अथवा उसकी ओर से प्राधिकृत अधिकारी का होगा ।

सील

हस्ताक्षर

दिनांक

सक्षम प्राधिकारी 5016

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 मई 2023

[ भाग 1

प्ररूप नौ

(देखें कंडिका 117)

नजूल अधिकारी द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाला नजूल भूमि की ई- नीलामी की

कार्यवाही का प्रतिवेदन

कार्यालय नजूल अधिकारी

राजस्व प्रकरण क्रमांक.............

प्रति,

सदस्य सचिव,

जिला नजूल निर्वर्तन समिति,

जिला

प्रतिवेदन

.ग्राम .......

में स्थित

विषयः- मध्यप्रदेश नजूल भूमि निर्वर्तन निर्देश , 2020 के अध्याय 5 के अंतर्गत नगर सेक्टर.. ..तहसील..... ...वार्ड क्रमांक.. ...जिला... .पटवारी हल्का.. वर्गमीटर नजूल भूमि की ई- नीलामी दिनांक की कार्यवाही का प्रतिवेदन ।

1. नीलामी के लिये चयन की गई नजूल भूमि के विवरण

जिला.........

तहसील..

नगरीय क्षेत्र में स्थित भूमि के मामले में

नगरेतर क्षेत्र में स्थित भूमि के मामले में

नगर

राजस्व निरीक्षक वृत्त

पटवारी हल्का

सेक्टर

ग्राम

क्र.

नीलामी हेतु चयनित क्षेत्रफल

कुल क्षेत्रफल (हेक्टेयर / वर्गमीटर में)

खसरा क्रमांक/ शीट क्रमांक /ब्लॉक कमांक / भूखण्ड कमांक

(हेक्टेयर / वर्गमीटर में)

1

2 5017

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 मई 2023

भाग 1 ]

3

योग

2. मध्यप्रदेश नजूल भूमि निर्वर्तन निर्देश, 2020 की कंडिका 110 के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी द्वारा नीलामी के लिये भूमि चयन की स्वीकृति का विवरण दें तथा निर्णय की प्रति संलग्न करें

3. मध्यप्रदेश नजूल भूमि निर्वर्तन निर्देश, 2020 की कंडिका 142(3 ) के अंतर्गत नीलामी के लिये सार्वजनिक उद्घोषणा के प्रकाशन के विवरण दें तथा उद्घोषणा की प्रति संलग्न करें

4. भूमि का निर्धारित किया गया न्यूनतम आधार मूल्य (अपसेट प्राइज) (एक से अधिक भूखण्ड के मामले में प्रत्येक भूखण्ड का अलग -अलग मूल्य दर्शाये)

5. निविदा ऑफर के लिये नियत की गई प्रतिभूति राशि (एक से अधिक भूखण्ड के मामले में प्रत्येक भूखण्ड का अलग -अलग मूल्य दर्शाये)

6. ई -नीलामी के लिये नियत समयावधि (अंतिम तिथि एवं समय अंकित करें)

7. नीलामी में भाग लेने वाले व्यक्तियों की सूची तथा उनके द्वारा अंकित अंतिम ऑफर के विवरण दिनांक, समय एवं राशि सहित दें

8. 9.1 उच्चतम निविदा ऑफरकर्ता के पूर्ण विवरण (निविदाकर्ता का नाम एवं पता, ई- मेल में 5018

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 मई 2023

[ भाग 1

तथा फोन / मोबाईल फोन नम्बर सहित)

9.2 निविदाकर्ता द्वारा जमा की गई अर्नेस्ट मनी के विवरण (तिथि, राशि एवं जमा करने की रीति)

9. अन्य निविदाकर्ताओं द्वारा जमा की गई प्रतिभूति राशि (अर्नेस्ट मनी) संबंधितों के बैंक खाते में वापिस की गई, के विवरण

10. अन्य बिन्दु (यदि कोई हों)

11. उच्चतम निविदा ऑफरकर्ता के ऑफर को स्वीकृत किये जाने की अनुशंसा टीप (एक से अधिक भूखण्डों के मामले में प्रत्येक भूखण्ड के लिये उच्चतम निविदा ऑफरकर्ता का नाम, ऑफर की गई राशि, ऑफर स्वीकृति की दशा में भूखण्ड पर देय वार्षिक भू- राजस्व की राशि भी दर्शायें)

कार्यालय की सील

हस्ताक्षर नजूल अधिकारी

नाम 5019

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 मई 2023

भाग 1 ]

प्ररूप दस

(देखें कंडिका 117)

भूमि प्रबंधन प्राधिकारी द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाला नजूल भूमि की ई- नीलामी के निर्णय की

संसूचना

कार्यालय भूमि प्रबंधन प्राधिकारी

प्रकरण क्रमांक.

प्रति,

प्रमुख सचिव,

मध्यप्रदेश शासन,

राजस्व विभाग , मंत्रालय, भोपाल

निर्णय की संसूचना

.ग्राम....... विषयः- मध्यप्रदेश नजूल भूमि निर्वर्तन निर्देश , 2020 के अध्याय 5 के अंतर्गत नगर... ...सेक्टर.. ..तहसील..... ...वार्ड क्रमांक..... ..जिला.... .. पटवारी हल्का.. में स्थित वर्गमीटर नजूल भूमि की ई - नीलामी दिनांक के निर्णय की संसूचना ।

1. नीलामी के लिये चयन की गई नजूल भूमि के विवरण

जिला.......

तहसील..

नगरेतर क्षेत्र में स्थित भूमि के मामले नगरीय क्षेत्र में स्थित भूमि के मामले में में

नगर

राजस्व निरीक्षक वृत्त

पटवारी हल्का

सेक्टर

ग्राम

क्र.

नीलामी हेतु चयनित क्षेत्रफल

कुल क्षेत्रफल

(हेक्टेयर/ वर्गमीटर में)

खसरा क्रमांक /शीट कमांक /ब्लॉक कमांक / भूखण्ड क्रमांक

(हेक्टेयर/ वर्गमीटर में)

1

2 5020

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 मई 2023

[ भाग 1

3

योग

2. मध्यप्रदेश नजूल भूमि निर्वर्तन निर्देश, 2020 की कंडिका 110 के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी द्वारा नीलामी के लिये भूमि चयन की स्वीकृति का विवरण दें तथा निर्णय की प्रति संलग्न करें

3. भूमि का निर्धारित किया गया न्यूनतम आधार मूल्य (अपसेट प्राइज) (एक से अधिक भूखण्ड के मामले में प्रत्येक भूखण्ड का अलग -अलग मूल्य दर्शाये)

4. निविदा ऑफर के लिये नियत की गई प्रतिभूति राशि (एक से अधिक भूखण्ड के मामले में प्रत्येक भूखण्ड का अलग -अलग मूल्य दर्शाये)

5. 6.1 सफल निविदाकर्ता के पूर्ण विवरण (निविदाकर्ता का नाम एवं पता, ई- मेल में तथा फोन / मोबाईल फोन नम्बर सहित)

6.2 निविदाकर्ता द्वारा जमा की गई अर्नेस्ट मनी के विवरण (तिथि, राशि एवं जमा करने की रीति)

6. असफल निविदाकर्ताओं द्वारा जमा की गई प्रतिभूति राशि (अर्नेस्ट मनी ) संबंधितों के बैंक खाते में वापिस की गई, के विवरण

7. अन्य बिन्दु (यदि कोई हों) 5021

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 मई 2023

भाग 1 ]

8. सफल निविदाकर्ता के ऑफर को स्वीकृत किये जाने की निर्णय टीप

(एक से अधिक भूखण्डों के मामले में प्रत्येक भूखण्ड के लिये सफल निविदाकर्ता का नाम , ऑफर की गई राशि, ऑफर स्वीकृति की दशा में भूखण्ड पर देय वार्षिक भू- राजस्व की राशि भी दर्शायें)

कार्यालय की सील

भूमि प्रबंधन प्राधिकारी के प्राधिकृत अधिकारी के

हस्ताक्षर

नाम 5022

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 मई 2023

[ भाग 1

प्ररुप ग्यारह

(देखें कंडिका 119)

नजूल भूमि का नीलामी द्वारा निर्वर्तन - विक्रय विलेख

कार्यालय कलेक्टर..

..संभाग

राजस्व प्रकरण क्रमांक

विक्रय विलेख

(दिनांकको जारी)

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/ सुश्री.. माता/ पिता / पति.. ..निवासी (पूर्ण पता) दिनांक............को आयोजित नीलामी द्वारा नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का क्रेता घोषित किया गया है अतएव यह विक्रय विलेख आज दिनांक माह... ...सन्प्रथम पक्ष मध्यप्रदेश के राज्यपाल की ओर से कलेक्टर ( जिन्हें इसमें इसके पश्चात् विक्रयकर्ता कहा गया है) की ओर से द्वितीय पक्ष......... ..(जिन्हें इसमें इसके पश्चात् क्रेता कहा गया है) के पक्ष में निष्पादित किया जाता है ।

2. यह विक्रय विलेख इस बात का साक्षी है कि द्वितीय पक्ष क्रेता द्वारा मूल्य के रूप में संदाय किये गये रुपये. (शब्दों में रुपये की प्राप्ति प्रथम पक्ष विक्रयकर्ता एतद्वारा अभिस्वीकार करता है और द्वितीय पक्षकार यह अभिस्वीकार करता है कि वह इसमें इसके पश्चात् निर्धारित किये गये भू- राजस्व का प्रतिवर्ष संदाय करेगा;

और यह भी कि इस विक्रय विलेख के निष्पादन के प्रभाव में प्रथम पक्ष विक्रयकर्ता एतद्वारा द्वितीय पक्ष क्रेता को जिला.. ग्राम / सेक्टर / नगर..... ...की तहसील... ..की सीमाओं के भीतर स्थित भूखंड, जिसका क्षेत्रफल वर्गमीटर है और जिसके बारे में इसमें नीचे दी गई अनुसूची में अधिक विशिष्टतः वर्णित है तथा अधिक स्पष्टता की दृष्टि से जिसकी सीमाएं इसमें आबद्ध रेखांक में चिन्हित की गई हैं और उसमें..........रंग से बतलाई गई हैं, भूमिस्वामी अधिकार में अंतरित करता है ।

5023

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 मई 2023

भाग 1 ]

अनुसूची-विक्रय की गई भूमि सम्पत्ति का वर्णन

ग्राम / सेक्टर का नाम

सर्वेक्षण / ब्लॉक / भूखंड संख्यांक

कुल क्षेत्रफल

सरल क्रमांक

भू-राजस्व (रुपये में)

विकीत क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)

(1) (2)

(3)

(4) (5)

(6)

1.

2.

भूखंड की चतुर्सीमा

पूर्व में..

पश्चिम में.

उत्तर में.............

दक्षिण में...............

संलग्न रेखांक जो इस विलेख का भाग है ।

3. उपर्युक्त के साक्ष्य में इससे संबंधित पक्षकारों ने, प्रत्येक मामले में लिखित दिनांक... माह..........वर्ष........ को इस पर अपने- अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं ।

साक्षीगण-

1.1 नाम.

1.2 पता..

कार्यालय की सील

मध्यप्रदेश के राज्यपाल की ओर से कलेक्टर के हस्ताक्षर 2.1 नाम .

2.2 पता..

पदनाम....

दिनांक

साक्षीगण-

1.1 नाम..

1.2 पता..

2.1 नाम..

क्रेता के हस्ताक्षर

2.2 पता..

नाम

.पता..

दिनांक.

5024

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 मई 2023

[ भाग 1

प्ररुप बारह

(देखें कंडिका 125)

नजूल भूमि पर अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) हेतु आवेदन

प्रति,

कलेक्टर

जिला.

विषयः- नजूल भूमि पर अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) हेतु आवेदन ।

1 1.1 आवेदक का नाम

(जिसके नाम से भूमि का आवंटन चाहा जा रहा है)

(संस्थागत आवेदन के मामले में)

1.2 आवेदनकर्ता/ पदाधिकारी का

पदनाम

(व्यक्तिगत आवेदन के मामले में)

1.3. आवेदक के पिता/ माता / पति का नाम

1.4 लिंग

2 2.1 पत्राचार के लिए पता

2.2 दूरभाष कमांक

2.3मोबाइल नम्बर

2.4ई-मेल पता

3 प्रक्रिया शुल्क जमा करने के विवरण (जहां लागू हो)

3.1 जमा की गई राशि

3.2चालान क्रमांक

3.3 जमा करने की दिनांक

4 आवेदित भूमि के विवरण

जिला..

तहसील..

नगरीय क्षेत्र में स्थित भूमि के मामले में

नगर

नगरेतर क्षेत्र में स्थित भूमि के मामले में राजस्व निरीक्षक वृत्त 5025 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 मई 2023

पटवारी हल्का

सेक्टर

ग्राम

क्र.

आवेदित क्षेत्रफल

(हेक्टेयर / वर्गमीटर में) खसरा क्रमांक /शीट क्रमांक कमांक/ब्लॉक कमांक / भूखण्ड

कुल क्षेत्रफल (हेक्टेयर / वर्गमीटर में)

1

2

3

योग

5 लाइसेंस का प्रयोजन

तम्बू या शामियाना लगाने या निर्माण सामग्री इकट्ठी कर रखने के लिए

पुल/ पुलिया के निर्माण या कन्वेयर बेल्ट या रोप ट्राली के निर्माण के लिए

गौशाला के लिए

अन्य प्रयोजन के लिए (विवरण दें)

से दिनांक तक दिनांक

6 अवधि जिसके लिए लाइसेंस चाहा जा रहा है

दिन/ माह / वर्ष के लिये

7 अन्य जानकारी / दस्तावेज

7.1 पुल - पुलिया निमार्ण या कन्वेयर बेल्ट या रोप ट्राली के निमार्ण के मामले में विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन की प्रति संलग्न करें

7.2 गौशाला के मामले में निम्न जानकारी / दस्तावेज दें-

7.2.1 प्रस्तावित गौशाला के निर्माण तथा संचालन की प्रोजेक्ट रिपोर्ट

7.2.2 गौशाला समिति के बैंक खाते के विवरण

7.2.3 गौशाला समिति के अंकेक्षित 5026

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 मई 2023

[ भाग 1

लेखाओं की प्रतिलिपी (पिछले तीन वर्षों की)

7.2.4 गौशाला समिति के पदाधिकारियों के नाम, पदनाम , पता, ईमेल , दूरभाष के विवरण

7.2.5 गौशाला की अधोसंरचना के निमार्ण के लिए समिति के पास उपलब्ध पूंजी के विवरण

हस्ताक्षर

दिनांक

नाम....

पदनाम..

कार्यालय की मोहर..

संलग्नक-

(1 ) प्रक्रिया शुल्क पावती की छायाप्रति

(2) आवेदित भूमि के खसरा की प्रति

(3) भूमि का नक्शा

(4) अन्य सुसंगत दस्तावेज ..

(5)

(6) भाग 1 ]

5027

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 मई 2023

प्ररुप तेरह

(देखें कंडिका 127)

नजूल भूमि पर अनुज्ञप्ति (लाइसेंस)

यह अनुबन्ध आज अधिकारी/कलेक्टर दिनांक............मास.........सन्........... प्रथम जिला पक्ष प्राधिकृत मध्यप्रदेश के माध्यम से मध्यप्रदेश के राज्यपाल (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् अनुदाता कहा गया है, जिस अभिव्यक्ति के अन्तर्गत, उनके पद के उत्तरवर्ती आएंगे ) और द्वितीय पक्ष...... (नाम, पिता/माता/पति का नाम, पूर्ण पता ई- मेल एवं मोबाईल फोन नम्बर सहित, यथास्थिति समिति/ संस्था/कंपनी आदि के मामले में पदाधिकारी का पदनाम तथा प्राधिकार पत्र के विवरण भरें) (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् अनुज्ञप्तिधारी कहा गया है , जिस अभिव्यक्ति के अन्तर्गत, जहां कि सन्दर्भ से वैसा अनुमत हो, उनके वारिस, निष्पादक, प्रबन्धक , प्रतिनिधि तथा समनुदेशिती आएंगे) के बीच किया जाता है ।

चूंकि अनुदाता, अनुज्ञप्तिधारी के निवेदन पर, इस बात के लिए सहमत हो गया है कि वह उसे जिला..... तहसील नगर... ...सेक्टर.. ...राजस्व निरीक्षक वृत्त............ पटवारी हल्का... .ग्राम.. (यथास्थिति विवरण भरें) में स्थित नजूल भू-खण्ड क्र.....में से ...वर्गमीटर माप की भूमि, जो नीचे दी गई अनुसूची में अधिक विशिष्टतः वर्णित है तथा अधिक स्पष्टता की दृष्टि से जो इससे उपाबद्ध रेखांक में चित्रित है और उसमें सुर्खी से बतलाया गया है (जो इसमें इसके पश्चात् उक्त भूमि के नाम से निर्दिष्ट है) , के ऊपर/ पर तम्बू या शामियाना लगाने या निर्माण सामग्री इकट्ठी कर रखने के लिए / पुल-पुलिया के निर्माण या कन्वेयर बेल्ट या रोप ट्राली के निर्माण के लिए या गौशाला के लिए/

प्रयोजन के लिए (जो लागू न हो काट दें) (जो इसमें इसके पश्चात् उक्त निर्माण के नाम से निर्दिष्ट है) का निर्माण करने, स्थापन करने, अनुरक्षण करने तथा उपयोग करने के लिए;-

दिनांक.............से दिनांक तक इसके पश्चात् दिए गये निबन्धनों तथा शर्तों के अध्यधीन रहते हुए , अनुज्ञप्ति (लाइसेंस ) मंजूर कर देगा;-

और चूंकि अनुज्ञप्तिधारी , उसे मंजूर की गई अनुज्ञप्ति के प्रतिफलस्वरूप, अनुदाता को इसमें इसके पश्चात् उपबन्धित किये गये अनुसार अनुज्ञप्ति फीस के मद्दे प्रतिमास / प्रतिवर्ष रुपये (शब्दों में... की राशि का संदाय करने के लिये सहमत हो गया है ।

2. अतएव यह विलेख निम्नलिखित बातों का साक्षी है और एतद्द‌द्वारा करार किया जाता है कि अनुज्ञप्तिधारी निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन रहते हुए उक्त भूमि के ऊपर / पर उक्त रचना का निर्माण , स्थापन, अनुरक्षण तथा उपयोग कर सकेगा, अर्थात:-

5028

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 मई 2023

[भाग 1

सामान्य शर्तें

(1) (एक) अनुज्ञप्तिधारी, अनुज्ञप्ति चालू रहने के दौरान प्रतिमास / प्रतिवर्ष दिनांक को या उसके पूर्व, मासिक / वार्षिक फीस के रूप में में संदाय करेगा । ...रुपये की राशि का अग्रिम

(दो) (क) अनुज्ञप्ति चालू रहने के दौरान यदि अनुदाता को अपने स्वयं के या लोक प्रयोजन के लिए , जिसका कि एक मात्र निर्णायक अनुदाता होगा, उक्त भूमि की आवश्यकता हो, तो अनुदाता, अनुज्ञप्तिधारी से यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह उसे उस सम्बन्ध में सूचना प्राप्त होने की तीस दिन के भीतर उक्त निर्माण को हटा ले और तदुपरान्त अनुज्ञप्तिधारी उक्त निर्माण को हटा लेगा और यह अनुज्ञप्ति खत्म हो जायेगी । यदि सूचना द्वारा अनुज्ञात की गई कालावधि के भीतर अनुज्ञप्तिधारी उक्त निर्माण को हटाने में असफल रहे तो अनुदाता के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वह उसे मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता, 1959 की धारा 248 के उपबन्धों के अनुसार अनुज्ञप्तिधारी के खर्च से हटवा दे ।

(ख) अनुज्ञप्तिधारी उपखण्ड (क) के अधीन उक्त निर्माण को हटा लेने के लिए अपेक्षित किए जाने या अनुज्ञप्ति खत्म किए जाने के लिए कोई प्रतिकर प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा और न ही वह जमा की गई अनुज्ञप्ति फीस या उसके किसी अंश की वापसी का हकदार होगा ।

(तीन) यदि उक्त निर्माण / संरचना, ढह जाये या ऐसी बेमरम्मती की दशा में हो जाए की उनका पुनर्निर्माण अपेक्षित हो जाए, तो अनुज्ञप्ति प्रतिसंहृत हो जाएगी और उक्त जीर्ण-शीर्ण निर्माण को पूरी तरह हटा लिए जाने पर, अनुज्ञप्तिधारी, कलेक्टर को सूचना देगा और तदुपरान्त अनुज्ञप्तिधारी का अनुज्ञप्ति फीस संदाय करने का दायित्व, कलेक्टर पर सूचना की तामील होने की दिनांक से समाप्त हो जायेगा ।

(2) इस विलेख के अधीन अनुज्ञप्तिधारी द्वारा शोध्य होने वाली कोई भी राशि, उससे भू- राजस्व के बकाया की भांति वसूल की जा सकेगी ।

(3) कलेक्टर या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई भी अधिकारी किसी भी समय उक्त भूमि पर प्रवेश कर सकेगा और उसका तथा उक्त निर्माण का निरीक्षण कर सकेगा । अनुज्ञप्तिधारी ऐसे निरीक्षण के लिये प्रत्येक सुविधा प्रदान करेगा और कलेक्टर या प्राधिकृत आफिसर द्वारा दिये गये किन्हीं भी अनुदेशों का अनुपालन करेगा।

(4) अनुज्ञप्तिधारी उक्त भूमि या उसके किसी भी भाग का या उक्त भूमि या उसके किसी भी भाग के सम्बन्ध में इस अनुज्ञप्ति के अधीन उसे प्रदत्त किन्हीं भी अधिकारों का कलेक्टर के पूर्वानुमोदन के बिना किसी भी रीति में अन्तरण नहीं करेगा ।

(5) अनुज्ञप्तिधारी उक्त भूमि का उपयोग.प्रयोजन के लिए ही करेगा और कलेक्टर . ...की लिखित पूर्व मंजूरी के बिना, उक्त भूमि या उसके किसी भी भाग का उपयोग किसी भी अन्य प्रयोजन के लिए न तो करेगा, न करवायेगा और न करने की अनुज्ञा देगा या इसके नीचे लिखे हुये उन निर्माणों में, जिसके कि उक्त भूमि पर प्रतिधारित 5029

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 मई 2023

भाग 1 ]

किए रहने की अनुज्ञा दे दी गई हो, कोई भी परिवर्धन या परिवर्तन न तो करेगा , न करवाएगा और न करने की अनुज्ञा देगा ।

(6) यदि किसी भी समय अनुज्ञप्तिधारी, इसमें अन्तर्विष्ट शर्तों में से किसी भी शर्त को भंग करे, तो अनुदाता अनुज्ञप्ति को तत्काल खत्म कर सकेगा और अनुज्ञप्तिधारी से यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह उस सम्बन्ध में सूचना प्राप्त होने के.......दिन के भीतर उक्त निर्माणों को हटा ले । यदि अनुज्ञप्तिधारी, सूचना में अनुज्ञात की गई कालावधि के भीतर उक्त निर्माणों को हटाने में असफल रहे, तो अनुदाता के लिये यह विधिपूर्ण होगा कि वह उन्हें मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन 1959) , की धारा 248 के उपबन्धों में अन्तर्विष्ट प्रक्रिया के अनुसार अनुज्ञप्तिधारी के खर्चे से हटवा दे :

परन्तु अनुदाता के लिये यह विधिपूर्ण होगा कि वह अनुज्ञप्ति को खत्म न करने हेतु प्रतिफल के तौर पर अनुज्ञप्तिधारी से ऐसी बढ़ी हुई फीस प्राप्त करे जैसी कि अनुदाता अवधारित करे ।

(7) अनुज्ञप्तिधारी स्थानीय निकाय द्वारा नाली (ड्रेन) की सफाई में हस्तक्षेप नहीं करेगा अथवा उसके संधारण में बाधा नहीं करेगा ।

विशिष्ट शर्तें

(पुल- पुलिया, कन्वेयर बेल्ट या रोप ट्राली निर्माण की अनुज्ञप्तियों के लिए)

(8) पुल-पुलिया, कन्वेयर बेल्ट या रोप ट्राली की अनुमत ऊँचाई, तथा अन्य नाप (डाइमेंशन) निम्नानुसार होंगे-

(9) अनुज्ञप्तिधारी द्वारा पुल, पुलिया कन्वेयर बेल्ट या रोप ट्रॉली के निर्माण का संरचना रूपांकन (Structural Design) पंजीकृत संरचना यंत्री (Registered Structural Engineer) से तैयार कराकर , लोक निर्माण विभाग अथवा स्थानीय निकाय के कार्यपालन यंत्री से अनुमोदन कराया जाएगा ।

(10) पुल - पुलिया, कन्वेयर बेल्ट या रोप ट्राली की संरचना के रखरखाव का दायित्व अनुज्ञप्ति अवधि के दौरान अनुज्ञप्तिधारी पर होगा और अवधि के पश्चात् यदि नया लाइसेंस स्वीकृत नहीं किया जाता है तो ऐसी संरचना अनुज्ञप्ति अवधि के पश्चात् तीन माह की अवधि के भीतर अनुज्ञप्तिधारी द्वारा हटाई जाएगी । यदि नियत अवधि में ऐसी संरचना नहीं हटाई जाती है तो अनुदाता अनुज्ञप्तिधारी के व्यय पर उससे हटवा सकेगा अथवा राजसात कर सकेगा ।

5030

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 मई 2023

[ भाग 1

(जिला नजूल निर्वर्तन समिति द्वारा स्वीकृत गौशाला निर्माण की अनुज्ञप्तियों के लिए)

(11 ) (क) गौशाला में पंचायत क्षेत्र के ऐसे गौवंश (गाय , बछड़ा) रखे जाएंगे जिनका कोई स्वामी न हों, अशक्त, बीमार या वृद्ध हों; ऐसे कम से कम पचास गौवंशी पशु उपलब्ध हों;

(ख) गौवंश के जीवित पशु व मृत पशु से होने वाली आय गौशाला के खातें में जमा होगी और उसका व्यय गौशाला के उन्नयन पर किया जाएगा ।

(ग) भूमि का उपयोग केवल गौशाला एवं तत्संबंधी गतिविधियों के लिए ही किया जा सकेगा;

(घ) लाइसेंस प्राप्त भूमि को विक्रय , पट्टा, उप -पट्टा, बंधक, किराये द्वारा अथवा अन्यथा हस्तांतरित नहीं किया जा सकेगा;

(ङ) भूमि के उपयोग का लाइसेंस अस्थाई तौर पर केवल गौशाला के उपयोग मात्र के लिए ही होगा; मूलतः यह भूमि शासकीय सम्पत्ति रहेगी तथा भू-अभिलेख इत्यादि में भूमिस्वामी के कॉलम में " मध्यप्रदेश शासन " लिखा रहेगा;

(च) गौशाला की स्थापना के पश्चात् संचालक समिति को गौशाला का पंजीयन मध्यप्रदेश गौपालन एवं पशुधन संवर्धन बोर्ड में कराना अनिवार्य होगा; और

(छ) गौशाला के संचालन के लिये मध्यप्रदेश गौपालन एवं पशुधन संवर्धन बोर्ड तथा उसके द्वारा जारी नियमों के अनुसरण में समय- समय पर जारी किये गये अनुदेशों का पालन करना होगा ।

अतिरिक्त शर्तें

(इस भाग में सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिरोपित अन्य शर्तें अंकित की जाएं)

(12)

(13)

अनुसूची

लाइसेंस पर दी गई भूमि का वर्णन

आवेदित भूमि के विवरण जिल्ला तहसील.........

नगर सेक्टर..

राजस्व निरीक्षक वृत्त. पटवारी हल्काम खसरा क्रमांक / शीट कमांक / ब्लॉक कमांक / भूखण्ड क्रमांक....

माप

नजरी नक्शा

चौहद्दी पूर्वमें

पश्चिममें

उत्तर में

दक्षिण में 5031 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 मई 2023

3. जिसके साक्ष्य में पक्षकारों ने प्रत्येक मामलें में विनिर्दिष्ट की गई दिनांक तथा वर्ष को इस पर अपने-अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं ।

साक्षीगण-

1.

अनुदाता

2.

दिनांक

साक्षीगण-

1.

अनुज्ञप्तिधारी 2.

दिनांक 5032

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 मई 2023

[भाग 1

प्ररूप चौदह

(देखिये कंडिका 135)

मध्यप्रदेश नजूल भूमि निर्वर्तन निर्देश , 2020 के अध्याय सात 'भूमिस्वामी हक में कृषि प्रयोजन के लिये भूमि का आवंटन' के अंतर्गत भूमिस्वामी अधिकार पत्र

...जिला..

न्यायालय तहसीलदार, तहसील..

मध्यप्रदेश

प्रकरण क्रमांक..

भूमिस्वामी अधिकार पत्र

मध्यप्रदेश नजूल भूमि निर्वर्तन निर्देश , 2020 के अध्याय सात के उपबंधों के अधीन जिला नजूल निर्वर्तन समिति , जिला.. द्वारा लिये गये निर्णय क्रमांक ..दिनांक ...माहवर्ष के अनुसरण में कलेक्टर जिला.. दिनांक माह वर्ष के अनुपालन में ग्राम क्रमांक ..राजस्व निरीक्षक वृत्त.. ..तहसील... .. द्वारा जारी निर्देश क्रमांक..... ..जिला. स्थित भूमि, जिसके विवरण नीचे अनुसूची में दिये गये हैं, श्री... माता/पिता/ पति..... ...निवासी... जिला......... ...मध्यप्रदेश को भूमिस्वामी अधिकार दिया जाता है । पटवारी हल्का में

2. अनुसूची में वर्णित भूमि उक्त भूमिस्वामी द्वारा मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) के उपबंधों और उसके अंतर्गत बने नियमों के अधीन धारण की जाएगी ।

अनुसूची

सर्वेक्षण क्रमांक

क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

निर्धारण (भू-राजस्व) (रूपये में) ग्राम का नाम पटवारी हल्का क्रमांक , राजस्व निरीक्षक वृत्त एवं तहसील सहित

(1 )

(2)

(3)

(4)

योग

नक्शा की प्रति संलग्न है । (यदि किसी सर्वेक्षण संख्यांक का अंश भाग भूमिस्वामी अधिकार में किया गया है तो नक्शे में ऐसे भाग को स्पष्टताः दर्शाया जाए । )

दिनांक

सील

तहसीलदार के हस्ताक्षर...........

तहसील.............जिला 5034

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 मई 2023

[ भाग 1

(आठ) पट्टे का प्रयोजन जैसा कि पट्टा विलेख में दर्शाया गया है अथवा पट्टावधि के दौरान अनुमत परिवर्तन किया गया है..

(नौ) पट्टा की कालावधि..

.तक

(दस) क्या भुगतान , (यदि कोई शेष हो) , के लिए ब्याज के साथ अद्यतन भू- भाटक संदत्त किया गया है ?

हाँ / नहीं

हाँ / नहीं 4. क्या भूमि का स्थल पर उपयोग वही है जो पट्टानुसार अनुज्ञेय है?

5. क्या किसी न्यायालय या प्राधिकारी के समक्ष कोई विवाद लंबित है?

हाँ/ नहीं 6. संलग्नक:-

(क) पट्टा विलेख की प्रति

(ख) स्थल मानचित्र

(ग) अनापत्ति प्रमाण- पत्र (यदि कंडिका 137 के अधीन अपेक्षित हो)

अन्य अभिलेख :-

(1 ) पट्टाधारी का विशेष (खास ) मुख्तारनामा ( यदि कोई हो)

(2) किसी न्यायालय या प्राधिकारी के समक्ष लंबित मामले का विवरण (यदि कोई हो) (3)

दिनांक :

स्थान :

आवेदक के हस्ताक्षर भाग 1 ]

5035

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 मई 2023

प्ररूप सोलह

(देखिये कंडिका 140)

मध्यप्रदेश नजूल भूमि निर्वर्तन निर्देश , 2020 के अंतर्गत निष्पादित हस्तांतरण-विलेख

यह हस्तांतरण विलेख आज दिनांक माह वर्ष 20........को मध्यप्रदेश में स्थित पट्टे की भूमियों के संबंध में मध्यप्रदेश नजूल भूमि निर्वर्तन निर्देश , 2020 की कंडिका 137 में उल्लेखित सक्षम प्राधिकारी, कलेक्टर मध्यप्रदेश के राज्यपाल (जिन्हें इसके पश्चात् सक्षम प्राधिकारी कहा गया है, जिस अभिव्यक्ति के अंतर्गत जहां कि संदर्भ से वैसा अनुमत हो, उनके पदीय उत्तरवर्ती भी सम्मिलित हैं) प्रथम पक्ष तथा (जिन्हें इसके पश्चात् भूमिस्वामी कहा गया है , जिस अभिव्यक्ति के अंतर्गत, जहां कि संदर्भ में वैसा अनुमत हो , उनके पदीय उत्तरवर्ती , अंतरिती भी सम्मिलित हैं) द्वितीय पक्ष के बीच निष्पादित किया जाता है;

चूँकि, भूमि का समाविष्ट क्षेत्र का माप ..वर्गमीटर स्थित ग्राम / सेक्टर मध्यप्रदेश , जो इससे संलग्न अनुसूची में अधिक विनिर्दिष्ट रूप तहसील .............जिला से वर्णित है, दिनांक...माहवर्ष.. से प्रारंभ होने वाली दिनांक माह ......वर्ष.........को समाप्त होने वाली कालावधि के लिए स्थायी पट्टे पर दी गयी थी, सक्षम प्राधिकारी द्वारा आदेश क्रमांक दिनांक.........माह.......... वर्ष.........द्वारा ...प्रयोजन के लिये भूमिस्वामी अधिकार में देने हेतु संपरिवर्तन मंजूर किया गया है;

और चूँकि, भूमिस्वामी द्वारा चालान क्रमांक दिनांक माहवर्ष ....द्वारा संपरिवर्तन प्रभार रुपये (शब्दों में रुपये केवल) का भुगतान शासकीय खजाने में कर दिया गया है;

और, चूँकि, भूमिस्वामी सक्षम प्राधिकारी के आदेश क्रमांक द्वारा नियत किए गये वार्षिक भू- राजस्व रुपये ..दिनांक (शब्दों में रुपये माह..........वर्ष........ केवल) का भुगतान करने हेतु जो मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता (भू- राजस्व का निर्धारण तथा पुनर्निर्धारण ) नियम, 2018 के अध्यधीन होगा , सहमत है;

5036

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 मई 2023

[ भाग 1

अतएव, यह अभिलेख इस बात का साक्षी है कि उपरोक्त आदेश के अनुसरण में उक्त भूमि संबंधी पट्टा विलेख इस विलेख के निष्पादन के पश्चात् प्रभावी नहीं रहेगा ।

अनुसूची

भूमि के विवरण जिल्लातही......

नगर...............सेक्टर.. खसरा क्रमांक / शीट कमांक /ब्लॉक कमांक / भूखण्ड क्रमांक राजस्व निरीक्षक वृत्त. पटवारी हल्का ग्राम....... नक्शा

चौहद्दी – पूर्व में..

पश्चिम में..

उत्तर में................

दक्षिण में..

जिसके साक्ष्य में इससे संबंधित पक्षकारों ने लिखित दिनांक तथा वर्ष को इस पर अपने- अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं ।

साक्षीगण-

1.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल की ओर से कलेक्टर / सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षर 2.

नाम...

पदनाम.

कार्यालय की मोहर............

दिनांक

साक्षीगण-

भूमिस्वामी के हस्ताक्षर

1.

2.

पदनाम .

दिनांक.....

भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 मई 2023

5037

प्ररूप सत्रह

(देखियेकंडिका 143)

नजूल अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र

प्रति,

नजूल अधिकारी ,

जिला-

विषयः- नजूल अनापत्ति प्रमाण पत्र देने विषयक ।

महोदय,

निवेदन है, कि मुझे अपनी भूमि पर निर्माण करने के लिये मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 के नियम...... ...के अंतर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र की आवश्यकता है । मेरे तथा भूमि के विवरण नीचे दिये जा रहे हैं: -

1. आवेदक का नाम-

2. आवेदक के माता / पिता / पति का नाम-

3. पहचान पत्र का विवरण-

(पहचान पत्र- स्वप्रमाणित वोटर आई.डी./ आधार कार्ड/ ड्राइविंग लाइसेंस / पासपोर्ट / राष्ट्रीयकृत बैंक की पासबुक या राजपत्रित अधिकारी द्वारा फोटो सहित पहचान प्रमाण पत्र की प्रति इत्यादि) 4. आवेदक का पता-

5. मोबाईल नं०

6. ई- मेल (यदि कोई हो)

7. भूमि का विवरण जिस के लिये अनापत्ति प्रमाण पत्र चाहा जा रहा है-

जिला ..तहसील

नगरेतर क्षेत्र में स्थित भूमि के मामले में नगरीय क्षेत्र में स्थित भूमि के मामले में

नगर

राजस्व निरीक्षक वृत्त

पटवारी हल्का

सेक्टर

ग्राम 5038

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 मई 2023

[ भाग 1

क्र. ब्लॉक क्रमांक /भूखण्ड क्रमांक

कुल क्षेत्रफल (हेक्टेयर/ वर्गमीटर में) (हेक्टेयर / वर्गमीटर में) आवेदित क्षेत्रफल 1

2

3

योग

(भूमिस्वामी हक या पट्टेदार) 8. भूमि पर धारणाधिकार का स्वरूप-

9. प्रयोजन जिस हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र चाहा जा रहा है-

10. संलग्न दस्तावेजों की सूची

(1) पहचान प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित प्रति

(2) भूखंड धारणाधिकार का प्रमाण

(3)

अनुमोदित ले-आउट प्लान की स्वप्रमाणित प्रति (यदि कोई है)

(4) नक्शा/ नजरी नक्शा

(5)

अनुरोध है कि मुझे उपरोक्त भूमि के संबंध में नजूल अनापत्ति प्रमाण - पत्र प्रदान करने का कष्ट करें ।

हस्ताक्षर आवेदक का नाम

:: सत्यापन::

मैं ..माता /पिता/ पति ...निवासी ...सत्यनिष्ठा पूर्वक घोषणा करता हूँ कि उपर्युक्त जानकारी एवं वर्णित तथ्य पूर्ण एवं सत्य है । मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि आवेदित भूखंड आवेदक के भूमिस्वामित्व हक / पट्टेदारी हक के धारणाधिकार का है और रिक्त नजूल भूमि/ सरकारी भूमि का अंश नहीं है और न ही रिक्त नजूल भूमि पर अतिक्रमित है ।

स्थान- दिनांक-

हस्ताक्षर आवेदक का नाम 5039

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 मई 2023

भाग 1 ]

प्ररूप अट्ठारह

(देखिये कंडिका 143)

कार्यालय नजूल अधिकारी..

जिला

राजस्व प्रकरण क्रमांक

नजूल अनापत्ति प्रमाण पत्र

(दिनांक....../ ../20....)

प्रति,

श्री/ सुश्री....

विषयः- आपका आवेदन पत्र कमांक...

दिनांक ..

आवेदक श्री / सुश्री ..माता/ पिता / पति का नाम ...निवासी ...के द्वारा जिला.. तहसील ...पटवारी हल्का क्रमांक.. ..ग्राम . ..नगर.. ..सेक्टर.. .वार्ड. ...में स्थित भूमि खसरा क्रमांक... ब्लॉक नं. .शीट नं. भूखंड क्रमांक ..रकबा ...वर्गमीटर में से ...वर्गमीटर के संबंध में नजूल अनापत्ति प्रमाण पत्र देने के आवेदन पत्र के संदर्भ में सूचित किया जाता है कि उक्त भूमि शासकीय नजूल भूमि नहीं है और न ही आवेदित भूखंड का कोई अंश शासकीय नजूल भूमि पर अतिक्रमित है ।

यह प्रमाण पत्र निम्न शर्तों के अध्यधीन होगा:-

1. भवन निर्माण के पूर्व नगर एवं ग्राम निवेश तथा स्थानीय निकाय से वांछित अनुमति लेना होगी ।

2. यह प्रमाण पत्र किसी को हक संबंधी कोई अधिकार प्रदान नहीं करता है और न ही किसी स्वत्व संबंधी प्रकरण में इसका उपयोग अनुमत होगा।

3. उक्त भूमि के संबंध में विवाद निर्मित होने पर यह अनापत्ति किसी विधिक अथवा तथ्य संबंधी बिन्दु के निर्धारण में उपयोग नहीं की जा सकेगी ।

कार्यालय की सील

नजूल अधिकारी..... जिला

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

शुचिस्मिता सक्सेना, उपसचिव.

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 मई 2023

5040

[भाग 1

नगरीय विकास एवं आवास विभाग

मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल , दिनांक 15 मई 2023

क्रमांक- यूडीएच -3 / 0096 / 2023 / 18-5: - मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम

(संशोधित) 1973 ( क्रमांक -1 सन् 2012) , की धारा 23- " क " की उपधारा (2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार एतद् द्वारा वि० क०अ० सह आयुक्त सह संचालक नगर तथा ग्राम निवेश भोपाल की सूचना क्रमांक -1065/ टी सी/ 93 / खण्डवा / उपां / नग्रानि/ 2022 भोपाल दिनांक 01/03/2022 द्वारा प्रस्तावित किये गये अनुसार प्रवर्तित खण्डवा विकास योजना 2031 में निम्नानुसार उपांतरण की पुष्टि करती है । उपांतरण ब्यौरे एवं शर्ते निम्नानुसार हैः-

अनुसूची

पश्चात

क्षेत्रफल

प्लाट कं.

नजूल शीट कमांक

कुल रकबा ग्राम/ तहसील एवं जिला

86

01

भू

उपांतरण प्रस्तावित उपयोग

में भू

विकास योजना निर्दिष्ट उपयोग

उपांतरण हेतु प्रस्तावित रकबा

(विशेषीकृत) वाणिज्यिक सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक तथा मार्ग

3.202 हेक्टेयर

(344563

वर्ग फीट)

3.202 हेक्टेयर (344563 वर्ग फीट)

02

वाणिज्यिक (विशेषीकृत)

सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक तथा मार्ग

7.434 हेक्टेयर

(799914

वर्ग फीट)

7.434 हेक्टेयर (799914 वर्ग फीट) ग्राम कस्बा खण्डवा तहसील व जिला खण्डवा 84

14

वाणिज्यिक (विशेषीकृत)

सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक तथा मार्ग

वर्ग फीट)

1.880 हेक्टेयर

(202326

1.880 हेक्टेयर (202326 वर्ग फीट)

05

83

3.083 हेक्टेयर (331787 वर्ग फीट) वाणिज्यिक (विशेषीकृत)

सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक तथा मार्ग

3.083 हेक्टेयर

(331787

वर्ग फीट)

15.600 हेक्टेयर ( 1678590 वर्गफीट)

कुल रकबा

शर्ते:-

1. खण्डवा हरसूद मार्ग से प्रश्नाधीन भूमि तक पहुंच मार्ग की चौड़ाई 24.00 मीटर रखी जाना अनिवार्य होगा ।

2. प्रश्नाधीन भूमि की उत्तर दिशा में सिंचाई विभाग एवं केन्द्रीय विद्यालय परिसर से लगकर प्रश्नाधीन भूमि की सीमा में समानान्तर 18.00 मीटर चौड़े मार्ग का निर्माण किया जाना अनिवार्य होगा ।

4 उपरोक्त उपांतरण खण्डवा विकास योजना 2031 का एकीकृत भाग होगा ।

5041

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 मई 2023

भाग 1 ]

क्रमांक- यूडीएच -3 / 0097/ 2023 /18-5:- मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम (संशोधित) 1973 (क्रमांक-1 सन् 2012 ) , की धारा 23- " क " की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार एतद् द्वारा वि० क ० अ ० सह आयुक्त सह संचालक नगर तथा ग्राम निवेश भोपाल की सूचना क्रमांक-435/टी सी/ 132/ कटनी/उपां / नग्रानि/ 2022 भोपाल दिनांक 24/01/2023 द्वारा प्रस्तावित किये गये अनुसार प्रवर्तित कटनी विकास योजना 2021 में निम्नानुसार उपांतरण की पुष्टि करती है ।

उपांतरण ब्यौरे एवं शर्ते निम्नानुसार है:-

अनुसूची

क्र.

ग्राम

खसरा क्रमांक

118/1

1.

2.

3. 1

क्षेत्रफल

यर में)

उपांतरण पश्चात् प्रस्तावित भू- उपयोग

विकास योजना में निर्दिष्ट भू- उपयोग

4.

5.

6.

118 ( 118/1 )

ग्राम चाका कटनी नगर जिला कटनी तहसील

योग:-

नोट:-

कृषि एवं मार्ग मिश्रित एवं मार्ग

0.5020 हेक्टेयर में से 0.190 हेक्टर

कुल 0.5020 रकबा हेक्टेयर में से 0.190 हेक्टर

1 प्रश्नाधीन भूमि के सम्मुख कटनी बायपास मार्ग (राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 30) की चौड़ाई 60.00 मीटर प्रस्तावित है , अतः मार्ग विस्तार हेतु पर्याप्त भूमि उपलब्ध कराना तथा राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा निर्धारित प्रावधानों का पालन करना आवश्यक होगा ।

शर्तेः-

1. उक्त मिश्रित भूमि उपयोग परिक्षेत्र में स्वीकृत एवं स्वीकार्य गतिविधियों हेतु आवासीय, वाणिज्यिक तथा सार्वजनिक एवं अर्ध सार्वजनिक उपयोग परिक्षेत्र में उल्लेखित समस्त गतिविधियाँ मान्य होगी ।

2. उक्त मिश्रित गतिविधियों हेतु नियमन तथा विकास मानदण्ड म० प्र० भूमि विकास नियम, 2012 एवं कटनी विकास योजना, 2021 के प्रावधानुसार लागू होगें ।

4 उपरोक्त उपांतरण कटनी विकास योजना 2021 का एकीकृत भाग होगा ।

5042

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 मई 2023

[भाग 1

भोपाल, दिनांक 18 मई 2023

क्रमांक- यूडीएच -3 / 0106 / 2023 /18-5:- मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम (संशोधित) 1973 (क्रमांक 1 सन् 2012 ) , की धारा 23- " क" की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार एतद् द्वारा वि०क०अ० सह आयुक्त सह संचालक नगर तथा ग्राम निवेश भोपाल की सूचना क्रमांक-49/टी सी/ 146 / इंदौर / उपां/ नग्रानि / 2022 भोपाल दिनांक 03/01/2023 द्वारा प्रस्तावित किये गये अनुसार प्रवर्तित इंदौर विकास योजना 2021 में निम्नानुसार उपांतरण की पुष्टि करती है । उपांतरण ब्यौरे एवं शर्ते निम्नानुसार है:-

अनुसूची

कमांक खसरा

क. ग्राम/ तहसील एवंजिला

क्षेत्रफल

विकास योजना में निर्दिष्ट भू उपयोग

उपांतरण पश्चात प्रस्तावित भूउपयोग

उपांतरण हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)

कार्यालय जिला कलेक्टर इंदौर के द्वारा प्रतिवेदित रकबा ( वर्गमीटर में

1

215/1

3066.78

2

1033.32

216/1

गाडराखेडी तहसील मल्हारगंज

3

2027.60

217/1/2

जिला इंदौर (वार्ड क. 09)

4

1454.29

218/2

5

605.01

219/2

0.3066

एव

आवासीय मार्ग

0.1030

आवासीय एवं मार्ग

0.2070

आवासीय

मिश्रित एवं मार्ग

0.1450

आवासीय

0.060

आवासीय एवं मार्ग

8187.00 वर्गमीटर

कुल रकबा

0.8216 हेक्टेयर

नोट:-1 . इंदौर विकास योजना, 2021 में प्रश्नाधीन भूमि के सम्मुख स्थित किला मैदान मार्ग की चौडाई 30.00 मीटर निर्दिष्ट है, अतः मार्ग विस्तार हेतु पर्याप्त भूमि उपलब्ध कराना आवश्यक होगा ।

शर्त :- 1. उक्त मिश्रित भूमि उपयोग परिक्षेत्र में स्वीकृत एवं स्वीकार्य गतिविधियों हेतु आवासीय , वाणिज्यिक तथा सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक उपयोग परिक्षेत्र मे उल्लेखित समस्त गतिविधियां मान्य होगीं ।

2. उक्त मिश्रित गतिविधियों हेतु नियमन तथा विकास मानदण्ड मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 एवं इंदौर विकास योजना 2021 के प्रावधानुसार लागू होंगे ।

3. स्थल के पास अवस्थित नाला के किनारो से वृक्षारोपण हेतु निर्दिष्ट सीमा तक प्रभावित भूमि को वृक्षारोपण हेतु सुरक्षित रखना आवश्यक होगा ।

4. स्थल पर स्थित वृक्षों को यथासंभव यथास्थिति में रखा जाना आवश्यक होगा एवं वृक्षो को हटाने की दशा मे संबधित विभाग से अनुमति अनिवार्य होगी ।

5. उपरोक्त उपांतरण इंदौर विकास योजना 2021 का एकीकृत भाग होगा

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

आर. के. कार्तिकेय , उपसचिव.

5043

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 मई 2023

भाग 1 ]

सलखेतिया,बरझाई,

करमखंडा,चारिया,

करोदिया,बोरानिया,

राजस्वक्षेत्रकेग्राम

नयाखुर्द,कोठडा,

नयापुरा,छोटापुरा,

बीरगॉव,नयागांव,

मालीपुरा,रामपुरा, चारबर्डी,गुवाडी,

कूपगांव,सेवन्याखुर्द,

बागली,जटाशंकर,

बारपुरा,अम्बापानी,

सीमाओंकाविवरण

उत्तर तहसीलबागलीके

वनमंडल-देवास वनपरिक्षेत्रबागली

राजपत्र

में

प्रकाशन

का

दिनांक

01मार्च 1955

यदिसंरक्षित

वनहैतो

उसकी

अधिसूचना

क्रमांकऔर

दिनांक

1101/दस एफ/203 (54)दिनांक 01.03.1955

यदि

राजस्व

भूमिहै

तो

उसका

मद

10168.626

अनुसूची

वनविभाग

क्षेत्रफल (हेक्टेयर)

भोपाल,दिनांक15मई2023

मंत्रालय,वल्लभभवन,भोपाल

नया

खसराक्रमांक

ब्लेंकेट नोटिफि केशन

*पुराना

बागली

ग्राम/

संरक्षित

वनखण्ड

मध्यभारत

1955

ट्रायबल

वेलफेयर

डिपार्टमेंट

ग्वालियर)

पटवारीहल्का क्रमांक

भाग-1 1101/दस ग्वालियर

शासनगजट

दिनांक01.03.

(फारेस्टएण्ड

एफ/203(54)

प्रस्तावित

आरक्षित

वनखण्ड

बागली

जिला-देवास तहसील-बागली

क्रमांक-एफ-FOR/9/0003/2022/10-3::भारतीयवनअधिनियम1927(क्रमांक16,सन्1927),कीधारा4द्वाराप्रदत्तशक्तियोंकोप्रयोगमें लातेहुए,राज्यशासन,एतद्द्वारायहघोषितकरताहैकि:-

1.

क्र

(क)नीचेदीगईअनुसूचीमेंविनिर्दिष्टपड़तभूमिऔरवनभूमिजोवनखण्ड22°34′से22°43′उत्तरअक्षांशतथा76°13'से76°35′पूर्वदेशांशके बीचस्थितहै,कोआरक्षितवनबनानेकाविनिश्चयकरलियागयाहै।

(ख)अनुविभागीयअधिकारी(राजस्व)बागलीजिलादेवास(म०प्र०)कोउक्तअधिनियमकेअधीनवनव्यवस्थापनअधिकारीकेकर्तव्योंकापालन करनेकेलियेनियुक्तकरताहै।

5044

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 मई 2023

[भाग 1

डांगराखेडा,बोरी,

आरिक्षतब्लॉक

आरक्षितवनखण्ड कमलापुरएवं मेनविंध्या।

पुंजापुराओर उदयनगर,इन्दौर,

इन्दौर-कन्नौदरोड़।

उदयनगर,इन्दौरएवं देवासवनमंडलकी आंतरिकसीमाएवं आरक्षितब्लॉक करनावद।

ब्लॉककरनावद।

अशोककुमार,अपरसचिव.

कामध,धवाडी, पांजरिया,बीर, गुराडिया,गोवर्धनपुरा, गोपालपुरा,अम्बर झार,और

एवंदेवासवनमंडल

कीसीमा,आरक्षित

पश्चिम-आरक्षितब्लॉक

दक्षिण-राजस्वग्राम

पूर्व-

मध्यप्रदेशकेराज्यपालकेनामसेतथाआदेशानुसार,

10168.626

योग

(वनखण्डकाक्षेत्रफल)

अतःउक्तभूमिकोभारतीयवनअधिनियम,1927कीधारा4केअंतर्गतआरक्षितवनघोषितकियाजाताहै।

भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 मई 2023

5045

11

Jatashankar, Nayakhurt,Kotra, Salkhetiya,

karondiya, Bauraniya,Kramk hera,Chaiya, Nayapura, Chhotapura, Bagli,

DescriptionofBoundaries

North-Revenuevillages

10

Dateof Publication ofGazette

1stMarch 1955

मध्यप्रदेशकेराज्यपालकेनामसेतथाआदेशानुसार, अशोककुमार,अपरसचिव.

ForestDivision-Dewas

ForestRange-Bagli

9

1101/XF/ 203(54) Date 01.03.19 55

If Protected Landits Notificatio nNumber andDate

8

If Revenue Land then Headof the Land

10168.626

7

SCHEDULE

Area (Hectares)

भोपाल,दिनांक15मई2023

Bhopalthe,15thMay2023

6

New

Khasra

5

Blanket Notific ation

*Old

4

Bagli

Village/ PFBlock

3 Bharat Shasan

Madhy

PatwariHalka No.

GazettePart- 1(Forest &Tribal Welfare Department Gwalior) 1101/XF/203

2

Bagli

District-Dewas

Tehsil-Bagli

एफ-For-9-0003-2022-दस-3:भारतकेसंविधानकेअनुच्छेद340केखण्ड(3)केअनुसरणमेंइसविभागकीअधिसूचनाक्रमांक एफ-For-9-003-2022-दस3,दिनांक15मई2023काअंग्रेजीअनुवादराज्यपालकेप्राधिकारसेएतद्वाराप्रकाशितकियाजाताहै.

1

1

Proposed No.RFForest Block

theStateGovernmenthereby:-

NO.-FOR/9/0003/2022/10-3::Inexerciseofthepowersconferredbysection4oftheIndianForestAct1927(No.XVIof1927)

(B)appointsSubDivisionalMagistrate(Revenue)BagliDist.Dewas(M.P.)toperformthedutiesoftheForestSettlementOfficer underthesaidAct.

(A)declaresthatishasbeendecidedtoconstitutethewastelandandForestlandschedulebelowasReservedForest.ThisForest Blockliesbetween22°34'to22°38"NorthLatitudeand76°13'76°35"EastLongitudespecifiedinthe.

5046

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 मई 2023

R.F.Blocks

Dangrakhera,

and

Punjapura

udaynagar,

of

Kupgaon,

Rampura,

Charbali,Guwari, Kamadh,Dhawri,

Ambarjhar,and Indore-kannod

Barjhai,Birgaon, Nayagoan,

Kamalpur and MainVindhya.

Bori,R.F.Blocks, karnawad.

andR.F.Block Karnawad.

Boundary

IndoreandDewas

forestDivisions,

RF

Blocks

Panjariya, Bir,Guradiya, Gobardhanpura, Gopalpura,

South-RevenueVillages

Road East-

Date 01.03.1955

(54)Gwalior

West-R.F.Block udainagar,Inter Divisional boundaryof IndoreandDewas forestdivisions

ASHOKKUMAR,Addl.Secy.

10168.626

ByorderandinthenameoftheGovernorofMadhyaPradesh,

Total(BlockArea)

ThereforetheabovelandisbeingdeclaredasReservedforestundersection4ofIndianForestAct1927.

5047

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 मई 2023

भाग 1 ]

खेड़ाखालु।

करोंदिया।

राजस्वग्राम

चंद्रकेशरएवं

सीमाओंकाविवरण

अशोककुमार,अपरसचिव.

दक्षिण-राजस्वग्रोम

पश्चिम-राजस्वग्रामअगुर्ली।

उत्तर पूर्व- इन्दौरहरदारोड़।

वनमंडल-देवास वनपरिक्षेत्र-बागली

राजपत्र में प्रकाशन का दिनांक

01मार्च 1955

यदिसंरक्षित

वनहैतो

उसकी

अधिसूचना

क्रमांकऔर

दिनांक

1101/दस

मध्यप्रदेशकेराज्यपालकेनामसेतथाआदेशानुसार,

एफ/203 (54)दिनांक 01.03.1955

यदि

राजस्व

भूमिहै

तो

उसका

मद

31.079 हेक्टेयर

31.079

अनुसूची

क्षेत्रफल (हेक्टेयर)

भोपाल,दिनांक15मई2023

खसराक्रमांक

ब्लेंकेट

नोटिफि

केशन

*पुरानानया

सायन

ग्राम/ संरक्षित वनखण्ड

योग

डिपार्टमेंट ग्वालियर)

(वनखण्डकाक्षेत्रफल)

पटवारीहल्का क्रमांक मध्यभारत शासनगजट

1101/दस एफ/203(54) ग्वालियर दिनांक 01.03.1955

भाग-1 (फारेस्टएण्ड ट्रायबल वेलफेयर

अतःउक्तभूमिकोभारतीयवनअधिनियम,1927कीधारा4केअंतर्गतआरक्षितवनघोषितकियाजाताहै।

सायन

प्रस्तावित आरक्षित वनखण्ड

क्रमांक-एफ-FOR/9/0003/2022/10-3:भारतीयवनअधिनियम1927(क्रमांक16,सन्1927),कीधारा4द्वाराप्रदत्त शक्तियोंकोप्रयोगमेंलातेहुए,राज्यशासन,एतद्द्वारायहघोषितकरताहैकि:-

जिला-देवास तहसील-बागली

1.

क्र

(क)नीचेदीगईअनुसूचीमेंविनिर्दिष्टपड़तभूमिऔरवनभूमिजोवनखण्ड22°42'से22°43′उत्तरअक्षांशतथा76°26′से 76°28′पूर्वदेशांशकेबीचस्थितहै,कोआरक्षितवनबनानेकाविनिश्चयकरलियागयाहै।

(ख)अनुविभागीयअधिकारी(राजस्व)बागलीजिलादेवास(म०प्र०)कोउक्तअधिनियमकेअधीनवनव्यवस्थापनअधिकारीके कर्तव्योंकापालनकरनेकेलियेनियुक्तकरताहै।

5048

भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 मई 2023

अशोककुमार,अपरसचिव.

R.V. Chandrakesharand kherakhal

DescriptionofBoundaries

Road 11 North-Indore-Harda

South-R.V.Karondiya. West-R.V.Agurli,

1955East- 10 1st March

Dateof

Publica

tionof

Gazette

ASHOKKUMAR,Addl.Secy,

मध्यप्रदेशकेराज्यपालकेनामसेतथाआदेशानुसार,

9

1101/XF/2 03(54) Date 01.03.1955

ForestDivision-Dewas ForestRange-Bagli

IfProtected

Landits

Notification

Numberand

Date

8

If

Revenue

Land

then

Headof

the

Land

7

31.079

31.079

Area (Hectares)

SCHEDULE

6

New

भोपाल,दिनांक15मई2023

Bhopalthe15thMay2023

Khasra Old

5

Blanket Notification

4

ByorderandinthenameoftheGovernorofMadhyaPradesh,

Sayan

Village/ PF Block

3

Department

Gwalior)

01.03.55

Total(BlockArea)

PatwariHalka No.

MadhyBharat

ShasanGazette Part-1(Forest &Tribal Welfare

1101/XF/203(5 4)GwaliorDate

ThereforetheabovelandisbeingdeclaredasReservedforestundersection4ofIndianForestAct1927.

2

Sayan

Proposed RFForest Block

District-Dewas Tehsil-Bagli

No.

StateGovernmenthereby:-

NO.-FOR/9/0003/2022/10-3::Inexerciseofthepowersconferredbysection4oftheIndianForestAct1927(No.XVIof1927)the

(B)appointsSubDivisionalMagistrate(Revenue)BagliDist.Dewas(M.P.)toperformthedutiesoftheForestSettlementOfficer underthesaidAct.

(A)declaresthatishasbeendecidedtoconstitutethewastelandandForestlandschedulebelowasReservedForest.ThisForest Blockliesbetween22°35'to22°43'NorthLatitudeand76°26'76°28'EastLongitudespecifiedinthe.

एफ-FOR-9-0003-2022-दस-3:भारतकेसंविधानकेअनुच्छेद340केखण्ड(3)केअनुसरणमेंइसविभागकीअधिसूचनाक्रमांक एफ-FOR-9-0003-2022-दस-3दिनांक15मई2023काअंग्रेजीअनुवादराज्यपालकेप्राधिकारसेएतद्वाराप्रकाशितकियाजाताहै.

भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 मई 2023

5049 .

सेवन्याखुर्द।

नयागांव।

अडालिया,मालीपुरा।

सीमाओंकाविवरण

एवंअडालिया।

अशोककुमार,अपरसचिव.

दक्षिण-राजस्वग्राम

उत्तर-राजस्वग्रामबेहरी

पश्चिम-राजस्वग्राम

पूर्व- राजस्वग्राम

वनमंडल-देवास वनपरिक्षेत्र-बागली

01मार्च 1955

राजपत्रमें

प्रकाशन

कादिनांक

दिनांक

1101/दस

यदिसंरक्षित वनहैतो उसकी अधिसूचना क्रमांकऔर

मध्यप्रदेशकेराज्यपालकेनामसेतथाआदेशानुसार,

एफ/203 (54)दिनांक 01.03.1955

भूमिहै

तो

यदि

राजस्व

उसका

मद

111.369

अनुसूची

111.369 हेक्टेयर

क्षेत्रफल (हेक्टेयर)

भोपाल,दिनांक15मई2023

खसराक्रमांक

ब्लेंकेट

नोटिफि

केशन

*पुरानानया

मालीपुरा

ग्राम/

संरक्षित

वनखण्ड

योग

मध्यभारत वेलफेयर

डिपार्टमेंट

ग्वालियर)

ग्वालियर

दिनांक 01.03.1955

पटवारीहल्का क्रमांक

1101/दस

एण्डट्रायबल

(वनखण्डकाक्षेत्रफल)

शासनगजट भाग-1(फारेस्ट

एफ/203(54)

प्रस्तावित

आरक्षित

वनखण्ड

अतःउक्तभूमिकोभारतीयवनअधिनियम,1927कीधारा4केअंतर्गतआरक्षितवनघोषितकियाजाताहै।

क्रमांक-एफ-FOR/9/0003/2022/10-3::भारतीयवनअधिनियम1927(क्रमांक16,सन्1927),कीधारा4द्वाराप्रदत्त शक्तियोंकोप्रयोगमेंलातेहुए,राज्यशासन,एतद्द्वारायहघोषितकरताहैकि:-

जिला-देवास तहसील-बागली

क्र

1.मालीपुरा

(क)नीचेदीगईअनुसूचीमेंविनिर्दिष्टपड़तभूमिऔरवनभूमिजोवनखण्ड22°37'से22°38′उत्तरअक्षांशतथा76°18′से 76°20'पूर्वदेशांशकेबीचस्थितहै,कोआरक्षितवनबनानेकाविनिश्चयकरलियागयाहै।

(ख)अनुविभागीयअधिकारी(राजस्व)बागलीजिलादेवास(म०प्र०)कोउक्तअधिनियमकेअधीनवनव्यवस्थापनअधिकारीके कर्तव्योंकापालनकरनेकेलियेनियुक्तकरताहै।

5050

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 मई 2023

[भाग 1

अशोककुमार,अपरसचिव.

11

DescriptionofBoundaries

South-R.V.

North-R.V.Behri,

Sewanyakhurd West-R.V.Adaliya, Malipura

Adalya East-R.V.Nayagaon

10

Dateof Publicationof Gazette

ASHOKKUMAR,Addl.Secy.

1March 1955

मध्यप्रदेशकेराज्यपालकेनामसेतथाआदेशानुसार,

9

1101/XF/2 03(54) Date 01.03.55

ForestDivision-Dewas ForestRange-Bagli

IfProtected

Landits

Notificatio

nNumber

andDatc

8

Revenue

Land

then

Headof

theLand

If

111.369

7

111.369

SCHEDULE

6

Area New(Hectares)

भोपाल,दिनांक15मई2023

Bhopalthe15thMay2023

5

Khasra *Old

Blanket Notification

ByorderandinthenameoftheGovernorofMadhyaPradesh,

4

Malipura

Village/P FBlock

Total(BlockArca)

3

Department

GwaliorDate 01.03.1955

PatwariHalkaNo.

Gwalior) 1101/XF/203(54)

ThereforetheabovelandisbeingdeclaredasReservedforestundersection4ofIndianForestAct1927.

MadhyBharat ShasanGazette Part-1(Forest &TribalWelfare

2

Malipura

Proposed

RFForest

Block

District-Dewas Tehsil-Bagli

1

1

StateGovernmenthereby:-

No.

NO.-FOR/9/0003/2022/10-3::Inexerciseofthepowersconferredbysection4oftheIndianForestAct1927(No.XVIof1927)the

(A)declaresthatishasbeendecidedtoconstitutethewastelandandForestlandschedulebelowasReservedForest.ThisForest Blockliesbetween22°37'to22°38'NorthLatitudeand76°18'76°20'EastLongitudespecifiedinthe.

(B)appointsSubDivisionalMagistrate(Revenue)BagliDist.Dewas(M.P.)toperformthedutiesoftheForestSettlementOfficer underthesaidAct.

एफ-FOR-9-0003-2022-दस-3भारतकेसंविधानकेअनुच्छेद340केखण्ड(3)केअनुसरणमेंइसविभागकीअधिसूचनाक्रमांक एफ-FOR-9-0003-2022-दस.-3दिनांक15मई2023काअंग्रेजीअनुवादराज्यपालकेप्राधिकारसेएतद्वाराप्रकाशितकियाजाताहै.

5051

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 मई 2023

भाग 1 ]

सीमाएं

वनमण्डलः-खरगोन वनपरिक्षेत्र:-कसरावद

क्षेत्रफल हेक्टेयर में

अनुसूची

यदिसंरक्षितवनहै तोउसकाअधिसूचना काक्रमांकऔर दिनांकतथाराजपत्र प्रकाशनकादिनांक

भोपाल,दिनांक15मई2023

उसका मद

यदि राजस्व भूमिहै तो

खसरा क्रं./ संरक्षित वनकक्ष क्रमांक

ग्राम/ संरक्षित वनखण्ड

पटवारी

हल्का क्रमांक /वन परिसर

आरक्षित वनखण्ड

क्र

जिला:-खरगोन तहसीलः-कसरावद

क्रमांक-एफ-25-47/2018/10-3::चूँकिराज्यसरकारनेमध्यप्रदेशराजपत्रभाग(1)दिनांक12.01.2007मेंप्रकाशितइस विभागकीअधिसूचनाक्रमांक7205-3177-06-दस-3दिनांक29.12.2006द्वारा,भारतीयवनअधिनियम,1927(क्रमांक16,सन् 1927),कीधारा4केअधीननीचेदीगईअनुसूचीमेंविनिर्दिष्टकीगईभूमिकोआरक्षितवनबनानेकाअपनाआशयघोषित कियाथा;

अतएव,भारतीयवनअधिनियम,1927(क्रमांक16,सन्1927)कीधारा20कीउपधारा(1)द्वाराप्रदत्तशक्तियोंकोप्रयोगमे लातेहुए,राज्यसरकारएतदद्वारानिम्नअनुसूचीमेविनिर्दिष्टकीगईभूमिकोआरक्षितवनघोषितकरतीहै।यहभूमिमध्यप्रदेश राजपत्रमेंइसअधिसूचनाकेप्रकाशितहोनेकेदिनांकसेआरक्षितवनमानीजायेगी।यहवनखण्डसे22°02′1.924से22°02′ 27.304उत्तरअंक्षाशतथा75°2651.569"से75°26′29.346"पूर्वदेशांशकेबीचस्थितहै।

औरचूँकिउससेसंबंधितसमस्तदावेइसप्रयोजनकेलियेनियुक्तकियेगयेवनव्यवस्थापनअधिकारीद्वारानिपटायेजाचुकेहै औरविधिद्वाराअपेक्षितअन्यसमस्तऔपचारिकताएंपूर्णकीजाचुकीहै।

5052

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 मई 2023

[भाग 1

अशोककुमार,अपरसचिव.

अशोककुमार,अपरसचिव.

9

मुनाराक्र.2से26तक खसराक.214,210,208, 207,204एवंख.क्र.200की सीमा।

मुनाराक्र.30से35एवं1

तकखसराक्र.158एवंग्राम

नायदड़कीसीमा।

मुनाराक्र.26से30तक खसराक्र.212/2159/2 एवं161कीसीमा

मुनाराक्र.1से2तकखसरा क.213कीदक्षिणीसीमा।

दक्षिणः-

उत्तर:-

पश्चिम:-

पूर्व:--

मध्यप्रदेशकेराज्यपालकेनामसेतथाआदेशानुसार,

मध्यप्रदेशकेराज्यपालकेनामसेतथाआदेशानुसार,

8

19.00

11.00

30.00

7

16.01.04

3-2003दिनांक24.

12.03प्रकाशनदिनांक

भोपाल,दिनांक15मई2023

डी-886-4148-दस-

6

ना- काबिल चरनोई

5

159/1

212/1

P-1176

4

जहांगीर जहांगीर पुरा/ पुरा

3

34/ बालसमु द

योग:-

2

जहांगीरपुरा

एफ25-47-2018-दस-3भारतकेसंविधानकेअनुच्छेद340केखण्ड(3)केअनुसरणमें,इसविभागकीअधिसूचनाक्रमांकएफ25-9-47-2018-10-3 दिनांक15मई2023काअंग्रेजीअनुवादराज्यपालकेप्राधिकारसेएतद्वाराप्रकाशितकियाजाताहै.

1

1.

5053

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 मई 2023

भाग 1 ]

9

Limits

ForestDivision-Khargone(T)

ForestRang-Kasrawad

8

Area (hectare)

7

Date

IfProtected Forestthenits Notification Numberand datewith gazette publication

SCHEDULE

6

If Revenue Land then Headof theLand

Bhopal,the15thMay2023

5

Khasra No./PF Compar tment

4

Village/ PFBlock

3

Patwari tBeat Halka No./Fores

2

RF Block

District-Khargone

Tahsil-Kasrawad

Andwhereas,allclaimsrelatedtothesamehavebeensettledbytheForestSettlementOfficerappointedforthe purposeandallotherformalitiesrequiredbylawhavebeencompleted;

1

S. No.

No.F-25-47/2018/10-3::Whereas,bythisdepartmentNotificationNo.7205--3177-06-X-3dated29.12.2006publishedin theMadhyaPradeshGazettedated12.01.2007theStateGovernment,undersection4oftheIndianForestAct,1927(No XVIof1927),haddeclareditsintentiontoconstitutethelandspecifiedintheschedulebelowasReservedforest;

Now,thereforeinexerciseofthepowersconferredbysubsection(1)ofsection20oftheIndianForestAct,1927 (NoXVIof1927),theStateGovernmentherebydeclaresthelandspecifiedintheSchedulebelowtobeaReservedForest witheffectfromthedateofpublicationofthisnotificationintheMadhyaPradeshGazette.ThisForestBlockliesbetween 22º02*1-924**to22°02′27-304"NorthLatitudeand75°26′51-569"to75°26"29-346**EastLongitude.

5054

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 मई 2023

[भाग 1

boundariesofKhasra

southernBoundaryof Khasrano.213.

no.214,210,208, 207,204,and200.

PillarNo.26to30, BoundaryofKhasra no.212/2,159/2and 161.

ASHOKKUMAR,Addl.Secy.

North:-Pillarno.1to2

South:

West:PillarNo.30to35 and1,boundariesof khasrano.158and villageNaided.

West:-PillarNo.2to26,

19.00

11.00

30.00

Published Date16.01.04

Date24.12.03

D-886-4148- X-3-2003-

ByorderandinthenameoftheGovernorofMadhyaPradesh,

Charnoi

Nakabil

212/1

159/1

P-1176

pura

Jahangir

Jahangir

pura/

Total(BlockArea)

34/

Balsamud

pura

Jahangir

1 भाग 1 ]

5055

मध्यप्रदेश राजपंत्र , दिदिनांक 26 मई 2023

17

वन अधिकार पट्टेदारों की संख्या

81

16

ग्राम की कुल जनसं ख्या

15

पश्चिम

राजस्व602 सीमा

डिण्डौरी,दिनांक24अप्रैल2023

क्षेत्रकी

14

आरएफ 496

रहनेवाले सीमाएँ

13

दक्षिणपूर्व

आर. एफ. 500

आरक्षितवननही चर्तुदिक

12

उत्तर

495 आर.एफ. 493,

11 वनग्राम

आरक्षित वननही रहनेका कारण

को राजस्व ग्राममें परिवर्तन करनेहेतु

10

226.410

वनग्रामका क्षेत्र(हे.में) जो आरक्षित वननही रहेगा

वनग्राम

9

का भौगोलिक रकबा

236.07

0

विकासखण्ड-समनापुर

8

पौड़ी

वनग्राम कानाम

वनकक्ष कक्षों का

क्रमांक

7

जिसमें

491, 493B, 494B, 500B

वनग्राम स्थितहै

6

वनखंड कानाम

D-12 ढावा

5

पौडी

वन परिसर कानाम

कार्यालय,कलेकटर(जनजातीयकार्यविभाग)डिण्डौरी,जिलाडिण्डौरी,मध्यप्रदेश

4 बजाग

वन परिक्षेत्र कानाम

3

डिडौंरी

वनमण्डल कानाम

2

डिण्डौरी

कार्यालयकलेक्टर(जनजातीयकार्यविभाग)जिलाडिण्डौरीकेपत्रक्रमांक3478/सहा.आयु./वनअधि./2022डिण्डौरीदिनांक18.11.2022के द्वारा82वनग्रार्मोकोराजस्वग्रामोंमेंसंपरिवर्तनकरनेकीअधिसूचनाजारीकीगईहै।शेष04वनग्राम-पौंडीविकासखण्डसमनापुर,खम्हेरा,शीतलपानीएवं खपरीपानीविकासखण्डबजागमेंसेनिम्नांकितवनग्रामोंकोउपखण्डस्तरीयवनाधिकारसमितिद्वाराप्रस्तुतप्रस्तावएवंअनुशंसाकेपरीक्षणउपरांतजिलास्तरीय वनाधिकारसमितिद्वाराडिण्डौरीजिलेकेनिम्नांकितवनग्रामोंकोराजस्वग्राममेंसंपरिवर्तनकरनेकानिर्णयलियागया।

मध्यप्रदेशशासनजनजातीयकार्यविभागमंत्रालय,भोपालकेज्ञापक्रमांकएफ23-2/2021/25-3/384भोपालदिनांक22.04.2022एवंज्ञापन. क्र.एफ23-2/2021/25-3/484भोपालदिनांक26.05.2022द्वाराजारीनिर्देशकेतारतम्यमेंमंत्रीपरिषदआदेशआईटमक्रमांक15दिनांक04मई 2022द्वाराकियेगयेअनुसमर्थनकेपरिपेक्ष्यमेंराज्यशासनद्वाराअनुसूचितजनजातिऔरअन्यपरम्परागतवननिवासी(वनअधिकारोंकीमान्यता) अधिनियम2006कीधारा-3(1)(ज)केप्रावधानअंतर्गतप्रदेशके827वनग्रामों(वर्तमानमेंवनविभागकेप्रबंधनएवंनियंत्रणाधीन)कोराजस्वग्रामोंमें संपरिवर्तनकरनेकानिर्णयलियागयाहैं।जिसमेंसे86वनग्रामडिडौंरीजिलेकेसम्मिलितहै।

1 1

क्र.तहसील कानाम

एकआयत विभाग दोरी

क्र.282-सहा.आयु.वनअधि.-2023 5056

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 मई 2023

[ भाग 1

17

129

121

16

1115

686

15

596

आर.

आर.

598,

एफ.

एफ.

523एवं

राजस्व

क्षेत्र

14

529, 531

527,

528, 529

आर.एफ.

13

506

524

522,

आर.

आर. आर.एफ.

507,

एफ.

एफ.

12 537

आर.एफ.

525, 526

आर.एफ.

11

10

850.770

368.610

9

850.770

410.200

विकासखण्ड-बजाग

8

खम्हेरा

शीतलपानी

7-

527B,

507B

530B,

537C,

5298,

496B,

5318,

5328, 533B,

506B,

498B,

518B,

521B,

5228,

497B,

5258,

528B, 529C

524B,

6

K-2 बिजौरी

K-2 बिजौरी

5

खम्हेरा

4

बजाग

बजागशीतलपान

डिडौंरी

3 डिडौंरी

2 बजाग

बजाग

उपरोक्तसंपरिवर्तनराजस्वग्रामोंमेंभू-अभिलेखोंकातैयारकियाजाना,संधारणएवंप्रबंधनतथाअ‌तनीकरणकियेजानेतथाराजस्वविवादोंकेनिपटारेहेतु व्यवस्थाबनायेजानेकाभीनिर्णयलियागयाहै।उक्तकेअनुपालनमेंनिम्नानुसारकार्यवाहीसुनिश्चितकीजावेगी।

1/वनग्रामसेसंपरिवर्तनराजस्वग्राममेंभू-अभिलेखोंकातैयारकियाजाना(1)सर्वप्रथमऐसेराजस्वग्रामको,जिसतहसील.मेंवेस्थितहैं,केनिकटतमपटवारीहल्केके साथसंबंद्धकियाजाए,इसप्रकारउनकेभू-अभिलेखतैयारकरनेहेतुभू-सर्वेक्षणकाकार्यऐसेपटवारीहल्केकाअंशभागमानतेहुएप्रारंभकियाजासकेगा।वनग्रामसे संपरिवर्तितराजस्वग्रामकोनिकटतमपटवारीहल्केमेंसमामेलितकरऐसेपटवारीहल्केकीपुनर्विरचनाकाप्रस्तावजिलाकलेक्टरद्वाराआयुक्त,भू-अभिलेखकीओरभेजा जाएगा,जिसकेआधारपरआयुक्त,भू-अभिलेखमध्यप्रदेशभू-राजस्वसंहिता,1959कीधारा104केउपबंधोंकेअधीनऐसेपटवारीहल्काकीपुनर्विरचनाकाआदेशजारी करेंगे।

2

3

(2) वनग्रामसेसंपरिवर्तितराजस्वग्रामकीबाह्रासीमाओंकोचिन्हांकितकरतेहुएऐसेराजस्वग्रामकाकुलभू-भाग,तथावनविभागकेपासउपलब्धसभीभू-अभिलेख, भू-सर्वेक्षणकरराजस्वभू-अभिलेखतैयारकरनेतथाराजस्वभू-अभिलेखसंधारितकरनेहेतु,जिलासर्वेक्षणअधिकारी(कलेक्टर)कोसौंपेजाएंगे,जिन्हेंभू-सर्वेक्षणकेकार्यके लिएप्राथमिकअभिलेखकेरूपमेंउपयोगकियाजाएगा।वनविभाग‌द्वाराचिन्हांकितबाह्रासीमाओंकेविषयमेंसीमाचिन्होंतथानिर्देशांको(रिफरेन्सपॉइंट)कारजिस्टर मध्यप्रदेशभू-राजस्वसंहिता,1959केअधीनबनेमध्यप्रदेशभू-राजस्वसंहिता(भू-सर्वेक्षणएवंभू-अभिलेख)नियम,2020(जिन्हेंआगेसर्वेक्षणनियमकहागयाहै)केनियम २४मेंविहितप्रारूप-दसमेंरखाजायेगा।

5057

भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 मई 2023

चौदहमेंजारीकरेगा।इसप्रकारसर्वेक्षणसंक्रियाप्रारंभकरसर्वप्रथमड्रोनपदतिकाउपयोगकरतेहुएनक्शातैयारकरायाजाएगा,जिसमेंस्थलपरभूमिउपयोगकेआधारपर कृषिउपयोगमेंलिएजारहेभू-खण्डकोसर्वेक्षणसंख्यांकतथाकृषिभिन्नप्रयोजनमेंउपयोगमेंलिएजारहेभू-भागकोब्लॉकसंख्यांकदिएजाएंगेऔरब्लॉकसंख्यांकके भीतरअलग-अलगप्रयोजनकेअनुसारउपयोगमेंलियेजारहेभू-खण्डसंख्यांककीसीमाएंसांरेखितकरतेहुएनक्शातैयारकियाजाएगाऔरप्रत्येकसंख्यांककोयथास्थिति पृथक-पृथकक्रमांकदियेजाएंगे।इसकार्यहेतुजिलासर्वेक्षणअधिकारीअपनेजिलेमेंपदस्थअन्यराजस्वकर्मियोंकोजिन्हेंयहउचितसमझेनियोजितकरसकेगा।

(3) आयुक्त,भू-अभिलेखद्वाराभू-सर्वेक्षणप्रारंभकरनेकेलिएसर्वेक्षणनियमकेनियम10केअधीनप्रारूप-बारहमेंअधिसूचनाजारीकीजाएगीऔरउक्तअधिसूचना कीदिनांकसेऐसेराजस्वग्रामकेक्षेत्रकोभू-सर्वेक्षणकेअधीनधारितसमझाजाएगा।राजस्वग्राममेंभू-सर्वेक्षणकाकार्यसंपन्नहोचुकनेकेपश्चातआयुक्त,भू-अभिलेखएवं बंदोबस्तद्वाराभू-सर्वेक्षणकोबंदकरनेकीघोषणासर्वेक्षणनियमकेनियम10केअधीनविहितप्रारूप-तेरहमेंजारीकीजाएगी।

(4) सर्वेक्षणसंक्रियाएंसंपन्नकरनेकेदौरानऔरबादमेंभू-अभिलेखसंधारणकेप्रत्येकप्रक्रमपरयथास्थितिनगरेत्तरक्षेत्रोंकीभूमि(आबादीकोछोडकर)केसर्वेहेतु मार्गदर्शिकाजोआयुक्तभू-अभिलेखकेपत्रक्रमांक158/2021दिनांक16/02/2021द्वाराजारीकीगईहै,केप्रावधानभीयथोचितपरिवर्तनसहितअनुसरितकिएजाएंगे। (5)जिलासर्वेक्षणअधिकारी(जिलाकलेक्टर)ऐसेराजस्वग्राममेंसर्वेक्षणसंक्रियाओंकेप्रारंभहोनेकीअधिसूचनासर्वेक्षणनियमकेनियम14केअधीनविहितप्रारूप

(6) इसप्रकारतैयारनक्शेमेंसर्वेक्षणसंख्यांक,ब्लॉकसंख्यॉकतथाभू-खण्डसंख्यांककाआकारप्रदर्शितकरतेहुएउनकेविषयमेंप्रारंभिकमापकीगणनाहेतुमाप पुस्तिकातैयारकीजाएगीऔरपैमाइशकेअनुसारअद्यतनकियेगएविद्यमानभू-अभिलेखों(वनविभागसेप्राप्त)काउपयोगकरतेहुएप्रारूपअभिलेखतैयारकियाजायेगा। परन्तुयदिकोईभू-अभिलेखउपलब्धनहींहैतोभू-सर्वेक्षणकेदौरानलियेगयेमापतथाकियेगयेअवलोकनकेआधारपरप्रारूपअभिलेखतैयारकियाजायेगा। (7) इसप्रकारतैयारकियेगयेप्रारूपअभिलेखकेविद्यमानअभिलेखअनुसारवनाधिकारकीसूचीतैयारकीजाएगी,जिसमेंसामुदायिकउपयोगमेंमान्यभू-भागकेब्यौरे

भीवर्णितहोंगे।जिलासर्वेक्षणअधिकारीअथवाउनकीओरसेप्राधिकृतअधिकारी(जोउपखंडअधिकारीहोगा)प्रारूपभू-अभिलेखकेसंबंधमेंदावेतथाआपत्तियांआमंत्रितकरने हेतुउद्धघोषणासर्वेक्षणनियमकेनियम17केअधीनविहितप्रारूप-पंद्रहमेंजारीकरेगा,जिसमेंदावे-आपत्तिप्रस्तुतकरनेहेतुकमसेकम15दिवसकीअवधिदीजायेगी। (8)जिलासर्वेक्षणअधिकारीऐसेप्रत्येकव्यक्तिकोजिसेवनाधिकारप्राप्तहैंऔरजिसकानामप्रारूपअभिलेखमेंहैं,सर्वेक्षणनियम17केअधीनविहितप्रारूप-सोलहमें अपनेदावेतथाआपत्यिांप्रस्तुतकरनेहेतुसूचनाजारीकरेगाऔरसूचनाओंकीतामिलीकीअभिस्वीकृतिकारजिस्टरसर्वेक्षणनियमकेनियम17केअधीनविहितप्रारूप- सत्रहमेंरखाजायेगा।

(10)उल्लेखनीयहैकिऊपरदियेगयेउल्लेखानुसारप्रारूपअभिलेखकेआधारपरतैयारकियेगयेअंतिमअभिलेखकेरूपमेंग्रामकाखसरासर्वेक्षणनियमकेनियम6प केअधीनविहितप्रारूपएकमेंतैयारकियाजायेगा,जिसमेंकॉलम(7)मेंवनाधिकारधारककानामअंकितकियाजायेगा।ऐसेव्यक्तिकोवनाधिकारअधिनियम2006के प्रावधानअंतर्गतउद्भूतअधिकारप्राप्तरहेंगे,नकिमध्यप्रदेशभू-राजस्वसंहिता,1959केअधीनभूमिस्वामीकेअधिकार।वनाधिकारधारकसंहिताकीधारा181केउपबंधोंका सरकारीपट्टेदारनहींहैंअतएवकॉलम(7)मेंउसकेनामवअन्यविवरणकेसाथ"वनाधिकारधारक"अवश्यलिखाजाएगा,साथही"अहस्तांतरणीय"भीलिखाजाएगा।ऐसे मामलोंमेंखसराकेकॉलम(4),(5),(6)एवं(8)अनुपयोगीहैं,अतएवइनकॉलमोंमें"वनाधिकारधारकहोनेसेलागूनहीं".अंकितकियाजाएगा।तैयारकियेगयेअंतिमभू- अभिलेखकेखसराकेआधारपरग्रामवारखतौनीसर्वेक्षणनियमकेनियम8केअधीनविहितप्रारूपआठमेंतैयारकीजायेगी।

(9)इसप्रकारदावेऔरआपत्तियोंकेलियेनियत'अंतिमतिथिकेपश्चातउनकाजिलासर्वेक्षणअधिकारीअथवाप्राधिकृतअधिकारी(जोउपखंडअधिकारीहोगा)‌द्वारा परीक्षणकियाजायेगाऔरसर्वेक्षणनियमकेनियम17एवं18केअनुसारकार्यवाहीकरतेहुएप्रस्तुतदावे/आपत्तियोंकाविनिश्चयकियाजाएगा।अंतिमभू-अभिलेखोंके प्रकाशनकीसूचनासर्वेक्षणनियमकेनियम20केअधीनविहितप्रारूपउन्नीसमेंजारीकीजायेगी।

(11)संपरिवर्तितराजस्वग्रामकेऐसेभू-भागको,जिसमेंवनवासीनिवासकरतेहैअर्थातबसाहट-आबादीहै,उसेस्थलकीस्थितिकेअनुसारएकयाअधिकब्लॉकसंख्यांक दिएजाएंकेतजितनेवनवासीद्वारानिवासयाआयोगजिसमेंबनवारीनिवासकरतेहैअर्थातबसाहट-है,उसेस्थलकी आयुविभा 5058

मध्यप्रदेश राजपत्र ,

दिनांक 26 मई 2023

[ भाग 1

वनग्रामसेसंपरिवर्तितराजस्वग्रामकेभू-अभिलेखोंकोअद्यतनरखनेकेलिएमध्यप्रदेशभू-राजस्वसंहिता,1959केअधीनबनेमध्यप्रदेशभू-राजस्वसंहिता(भू-

(13)खसरामेंसामुदायिकउपयोगकेभू-खंडोंकोसामुदायिकउपयोग-प्रयोजनअंकितकियाजायेगा,यथाश्मशान/कब्रिस्तान,चारागाह,हाट-बाजार,स्कूल,आंगनवाडी,खेलका

मैदान,स्वास्थ्यकेन्द्र,खालनिकालनेकास्थान,खादकेगडडे,सडक/गलीआदि।इसप्रकारप्रत्येकराजस्वग्रामकेलियेसामुदायिकउपयोगकेभू-खंडोंहेतुएकपृथक सामुदायिकउपयोग-निस्तारपत्रकसंधारितकियाजायेगा। (14)

(12)बसाहट-आबादीकेभू-भागकीसर्वेक्षणसंक्रियाएंसंपन्नकरनेकेदौरानऔरबादमेंउनकेभू-अभिलेखसंधारणकेप्रत्येकप्रक्रमपरयथास्थितिग्रामीणक्षेत्रोंमेंआबादी केसर्वेक्षणकासर्वेकरअधिकारअभिलेखकेनिर्माणकेलिएजारीदिशानिर्देशक्रमांक3-4/2020/सात/शा.6दिनांक07.07.2020केप्रावधानभीयथावश्यकपरिवर्तनसहित अनुसरितकिएजाएंगे।

(16)

वनग्रामसेसंपरिवर्तितराजस्वग्राममेंबसाहट-आबादीकेभू-अभिलेखएवंनिस्तारभूमिकेभू-अभिलेखतैयारकरनेएवंसंधारणकेलिएमध्यप्रदेशभू-राजस्वसंहिता (दखलरहितभूमि,आबादीतथाबाजिल-उल-अर्ज)नियम,2020(जिसेआगेदखलरहितभूमिनियमकहागयाहै)यथावश्यकपरिवर्तनसहितअनुसरितकिएजाएंगे।

2/ नामांतरण(1)अनुसूचितजनजातिऔरअन्यपरम्परागतवननिवासी(वनअधिकारोंकीमान्यता)अधिनियम,2006कीधारा4केअनुसारवनमेंनिवासकरनेवाली अनुसूचितजनजातियोंऔरअन्यपरम्परागतवननिवासियोंकेवनअधिकारोंकीमान्यताऔरउनकानिहितहोनाप्रावधानितहै।धारा4कीउपधारा(4)केअनुसारऐसेप्रदत्त कोईअधिकारवंशागतहोंगेकिन्तु,संकमणीययाअंतरणीयनहींहोंगे।

(15)इसप्रकारतैयारकियेगयेखसराकेसाथ-साथएकपुनर्क्रमांकनरजिस्टरसर्वेक्षणनियमकेनियम6केअधीनविहितप्रारुप-छःमेंरखाजायेगाजिसमेंसर्वेक्षणकेपूर्व केअभिलेखोंकेसंख्यांकतथासर्वेक्षणउपरांतदियेगयेसंख्यांकअंकितहोंगे। वनग्रामसेसंपरिवर्तितराजस्वग्रामकेअंतिमभू-अभिलेखकेतौरपरउपरोक्तानुसारतैयारकियागयानक्शा,खसरातथापुर्नक्रमांकनरजिस्टरभू-सर्वेक्षणकीसंक्रियासे

(18)यहांयहस्पष्टकियाजाताहैकिवनाधिकारधारककेभूमिमेंकेहितवंशागतन्यागमितहोसकतेहै,संक्रमणीययाअंतरणीयनहींहोसकते।अतःभू-अभिलेखोंमें औरउनकीप्रतिलिपिप्रदानकेसमयप्रतिलिपियोंमेंयहस्पष्टउल्लेखकियाजाएकिवनाधिकारधारककेभूमिकेहितअहस्तंरणीयहैं।वनग्रामसेसंपरिवर्तितराजस्वग्रामके वनाधिकारंधारकोंकोउनकीभूमिकेविषयमेंकोईभू-अधिकारपुस्तिकायाऐसाअन्यकोईअभिलेखयाउसकीप्रतिजारीनहींकीजाएगीजिससेउसकेभूमिस्वामीहोनेका भ्रमहोनेकीसंभावनाहो।ऐसीसतर्कतासेभविष्यकेविवादोंसेबचाजासकेगा।

निर्मितअंतिमअभिलेखकेरूपमेंसंधारितकियेजायेंगेऔरखसराकेआधारपरतैयारकीगयीग्रामवारखतौनीऐसेग्रामकाउपसंगीअभिलेखहोगा। (17)भू-सर्वेक्षणसंक्रियाओंकेदौरानविभिन्नप्रक्रमपरतैयारकिएजानेवालेअभिलेखोंकोकम्प्यूटरीकृतकरतेहुएउनकीसॉफटकापीसुरक्षितरखीजाएगीऔरभविष्यमें वैधआदेशकेअनुसरणमेंकिएजानेवालेपरिवर्तनोंकाऐसेआदेशकेसंदर्भउल्लेखकेसाथकम्प्यूटरीकृतअभिलेखमेंप्रविष्टिअंकितकीजाएगी।

(2) वनाधिकारधारकभूमिमेंकेअपनेवनाधिकारयाकोईहितविक्रय,दानयाअन्यथाअंतरितनहींकरसकता,तथापिऐसेवनाधिकारधारककीमृत्युकेकारणउसके अधिकारवंशागतहोंगे।अर्थात्धारककीमृत्युकेउपरांतउसकीस्वीयविधि(पर्सनललॉ)केअनुसारन्यायमितहोंगे।स्पष्टहैकिधारककीमृत्युहोनेपरभू-अभिलेखोंमेंउसके वैधवारिसोंकेनामसेनामांतरणकरअभिलेखोंकोअदयतनकियाजाएगा।

(3)

अभिलेखोंमेंनामांतरण)नियम,2018(जिन्हेंआगेनामांतरणनियमकहागयाहै)यथावश्यकपरिवर्तनसहितसंपरिवर्तितराजस्वग्रामकेमामलोंमेंअनुसरितकिएजाएंगे। (4) भू-अभिलेखोंकोअद्यतनएवंशुद्धरखनेकादायित्वपटवारीकाहोगाऔरमृतवनाधिकारधारककेवैधवारिसधारककीमृत्युकीदिनांकसेछहमाहकेभीतरभू-. अभिलेखोंमेंनामांतरणकेलिएअपनेअधिकारोंकेअर्जनकीरिर्पोट,पटवारीकेमाध्यमसेयासीधेतहसीलदारकोनामांतरणनियमोंमेंविहितयथास्थितिप्रारूपकाउपयोग ऐकरर्सहुए,करसकतेहैं।

5059 भाग 11 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 मई 2023

परन्तुऐसेमामलोंमेंखसरामेंवनाधिकारधारकनहींलिखाजाएगा,बल्किखसराकेकॉलम(7)में"पंद्रहवर्षीयकृषिपट्टाधारक"तथा"अहस्तानांतरणीय"लिखा

यहांयहभीस्पष्टकियाजाताहैकिऐसेपंद्रहवर्षीयपट्टाधारककीपट्टाअवधिभू-सर्वेक्षणकेकृषिवर्षसेआगामीपंद्रहवर्षपश्चात,जबतकवहनवीकृतनहींकर

वनग्रामसेसंपरिवर्तितराजस्वग्राममेंकृषिभूमिकेसीमांकनकेलिएमध्यप्रदेशभू-राजस्वसंहिता,1959केअधीनवनेमध्यप्रदेशभू-राजस्वसंहिता(सीमांकन)नियम, (जिन्हेंआगेसीमांकननियमकहागयाहै)यथावश्यकपरिवर्तनसहितसंपरिवर्तितराजस्वग्रामकेमामलोंमेंअनुसरितकिएजाएंगे।

आयुकभाग

तहसीलदूरकोसंसूचितकीजाएगी,जिसकेअनुक्रममेंभू-अभिलेखमेंप्रविष्टिअंकितकीजाएगी।

जाएगा।

प्रारूपमेंअपनीरिर्पोटआवश्यकसंलग्नकोंसहिततहसीलदारकोप्रस्तुतकरेगाजिसकासमुचितपरीक्षणकरतहसीलदारअभिप्रमाणनकरेगा।

(5) तहसीलदारमृतवनाधिकारधारककेवारिसोंकीओरसेप्राप्तरिपोर्टयापटवारीसेप्राप्तप्रतिवेदनकोसंज्ञानमेंलेतेहुएनामांतरणनियमोंकेउपबंधोंकाअनुसरण करतेहुएसभीहितब्द्धपक्षकारोंकोसुनवाईकाअवसरप्रदानकरेंगे,संबंधितपटवारीसेप्रतिवेदनप्राप्तकरेंगे,जनसामान्यसेआपत्ति/दावाहेतुसार्वजनिकनोटिसजारीकरेंगेऔर इसप्रकारतहसीलदारद्वारारिर्पोट/नामांतरणहेतुआवेदनकीप्राप्तिकीदिनांकसे30दिवसकेभीतरपरीक्षणकरभू-अभिलेखोंमेंनामांतरणहेतुविधिअनुसारआदेशपारित करभू-अभिलेखअदयतनकिएजाएंगे।इसप्रकारनामांतरणकीकार्यवाहीपूर्णहोनेपरनामांतरणआदेशकीप्राप्तिऔरअदयतनभू-अभिलेखकीप्रति(खसराएवंखतौनीकी प्रति)समस्तहितबद्धपक्षकारोंकोप्रदानकीजाएगी।

यदिकोईपक्षकारउक्तानुसारसीमांकनसेप्रतिवेदितहैतोयहउपखण्डअधिकारीकोअभ्यावेदनकरसकेगाऔरऐसेमामलेमेंउपखण्डअधिकारीपुनःसीमांकनहेतु एकदलकागठनकरेगाजिसमेंअधीक्षकभू-अभिलेखयासहायकअधीक्षकभू-अभिलेखयाराजस्वनिरीक्षकदलनायकहोगाऔरएकअन्यराजस्वनिरीक्षकसदस्यहोगा,जो

अभीतकऐसीपट्टाधीनभूमिपरसेबेदखलनहींकियागयाहै,औरवेअभीभीअपनेपूर्वपट्टेकेआधारपरकृषिकार्यकरतेआरहेहैं।ऐसेकृषिपट्टाधारियोंकेविवरण,उन्हें दिएगयेमूलपट्टायानवीकृतपट्टातथानक्साकेसाथ,जिलासर्वेक्षणअधिकारी(कलेक्टर)कोसौंपेजाऐंगे।

(2) 2018 (3) सीमांकनकेलिएउक्तसीमांकननियमोंमेंविहितप्रारूपमेंउक्तनियमोंमेंविहितफीसकेभुगतानकेसाथआवेदनकरनाहोगा।इसप्रकारआवेदनप्राप्तहोनेपर तहसीलदारद्वाराराजस्वनिरीक्षककोआवेदितसर्वेक्षितसंख्यांककीसीमाओंकासीमांकनऔरउसपरसीमाचिन्हसन्निर्मितकरनेकेलिएप्रतिनियुक्तकियाजाएगा।इस प्रकारराजस्वनिरीक्षकपडोसकेधारकोंसहितहितबद्धपक्षकारोंकोसूचनादेनेकेपश्चातआवेदितसंख्यांककीसीमाओंकासीमांकनकरेगाऔरसीमांकननियमोंमेंविहित

3/ सीमांकन(1)वनग्रामसेसंपरिवर्तनराजस्वग्राममेंवनाधिकारधारककीकृषिभूमिकेविषयमें यदिकोईसीमाविवादहैअथवावहअपनीजानकारी/संतुष्टिकेलिए.. सीमांकनकरानाचाहताहैतोवहतहसीलदारकोइसआशयकाआवेदनप्रस्तुतकरेगा।

(4) पुनःसीमांकनकरअपनीरिर्पोटनियमोंमेंविहितप्रारूपमेंआवश्यकसंलग्नकोसहितउपखण्डअधिकारीकोप्रस्तुतकरेगा,जिसपरउपखण्डअधिकारीकाआदेशअंतिमहोगा। 4/- वनविभागद्वाराजारीकिएगएपंद्रहवर्षीयपट्टे(1)आरक्षितवनएवंसंरक्षितवनकेभीतरस्थितकतिपयभू-भागपरराज्यशासनकेवनविभागद्वाराऐसेक्षेत्र जोवनाच्छादितनहींहै,परकतिपयकृषकोंकोपंद्रहवर्षीयकृषिपट्टेदियेहैं,जिनकाअवधिअवसानकेदौराननवीकरणभीनहींकियागयाहै,किन्तुवनविभागद्वाराउन्हें

-आसविभाग

( 2) उपरोक्त उपकंडिका(1)केविवरणअनुसारऐसेपंद्रहवर्षीयपट्टोंकोनवीकृतमानतेहुएउनकेविषयमेंभीभू-अभिलेखतैयारकिएजाएंगेतथाउनकेनामांतरणएवं सीमांकनकेमामलोंकाइसपरिपत्रकेअनुसरणमें,ऐसीप्रक्रियाजैसीकिवनाधिकारधारककेलिएप्रावधानितकीगईहैलागूकरतेहुए,निराकरणभीकियाजाएगा।

(3) दियाजाना,स्वतःसन्नप्तसमझाजाएगाऔरतत्पश्चातऐसापट्टाधारकऐसीभूमिपरअतिक्रामकमानाजाएगा। (4)चूंकिउक्तानुसारपंद्रहवर्षीयपट्टाधीनभूमिआरक्षितयासंरक्षितकेभीतरस्थितहै,इसकारणऐसेपट्टोंकानवीकरणवनविभागकेसक्षमप्राधिकारीद्वाराउनकेअपने विभागीयदिशानिर्देशकेअनुक्रममेंकियाजासकेगा।यदिनवीकरणकियाजानाहैतोवनविभागकेसक्षमप्राधिकारीद्वारापट्टानवीकरणकीसूचना,एकप्रतिकेसाथ [ भाग 1 5060

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 मई 2023

विकासमिश्रा,कलेक्टर.

(2)उपरोक्तानुसारसंधारितभू-अभिलेखएवंपश्चातवर्तीमामलोंकेराजस्वअभिलेखयथास्थितितहसीलकार्यालय,जिलाकार्यालयएवंआयुक्तभू-अभिलेखकेकार्यालयके अभिलेखागारमेंसुरक्षितसंधारितकिएजाएंगेऔरइन्हींकार्यालयोंकीअभिलेखागार-सह-प्रतिलिपिशाखामेंकोईभीव्यक्तिभू-अभिलेखों/राजस्वअभिलेखोंकानिरीक्षणअथवा उनकीप्रमाणितप्रतिलिपिप्राप्तकरसकेगा।

(3) भू-अभिलेखों/राजस्वअभिलेखोंकानिरीक्षणअथवाउनकीप्रमाणितप्रतिलिपिप्रदायकेलिएमध्यप्रदेशभू-राजस्वसंहिता,1959केअधीनबनेमध्यप्रदेशभू-राजस्व संहिता(भू-सर्वेक्षणतथाभू-अभिलेख)नियम,2020केअध्याय-छःकेप्रावधानअनुसरितकिएजाएंगेअर्थात्इनप्रावधानोंकाअनुसरणकरतेहुएआवेदकखसरा,खतौनीया अन्यभू-अभिलेखअथवाराजस्वमामलोंमेंपारितआदेशोंयाअन्यअभिलेखोंकानियतशुल्ककाभुगतानकरनिरीक्षणकरसकेगाअथवाउनकीप्रमाणितप्रतिलिपिकेलिए आवेदनकरप्रमाणितप्रतिलिपिप्राप्तकरसकेगा।

5/- भू-अभिलेखों/राजस्वअभिलेखोंकासंधारणतथाप्रतिलिपिप्रदाय(1)वनग्रामसेसंपरिवर्तितराजस्वग्राममेंइनदिशानिर्देशोंकीकंडिका3कीप्रावधानितप्रक्रियाका अनुसरणकरतेहुएजिलासर्वेक्षणअधिकारी(जिलाकलेक्टर)अथवाइसहेतुप्राधिकृतअधिकारीद्वाराभू-सर्वेक्षणकेपरिणामस्वरूपभू-सर्वेक्षणकीकार्यसंपन्नहोनेकेपश्चात बंदकिएजानेकीअधिसूचनाकेदिनांककीस्थितिमेंजोअंतिमअभिलेखतैयारकिएगएहै,यथानक्शाखसरापुनर्क्रमांकरजिस्टरएवंवनाधिकारधारकोंकेखातोंकेसंधारण केलिएतैयारअंतिमअभिलेखयथास्थितिसॉफटकापीएवंहार्डकॉपीमेंतीनप्रतिमेंतैयारकिएजाएंगेजिनमेंसेएकप्रतिआयुक्त,भू-अभिलेखमध्यप्रदेश,एकप्रतिजिला कलेक्टरकेकार्यालयतथाएकप्रतितहसीलकार्यालयकेअभिलेखागारमेंसंरक्षितरखीजाएगी।तहसीलकार्यालयकेअभिलेखागारमेंसंरक्षितभू-अभिलेखमेंभू-सर्वेक्षणकी संक्रियाएंबंदकिएजानेकीअधिसूचनाकेपश्चातपारितकिएगएविधिसंगतआदेशोंकेप्रभावमेंऐसेआदेशोंकेसंदर्भउल्लेखकेसाथसमय-समयपरअद्यतनकियाजाएगा। इसप्रकारप्रथमबारतैयारभू-अभिलेखकीएक-एकप्रतिआयुक्त,भू-अभिलेखकार्यालयएवंजिलाकार्यालयमेंसुरक्षितसंधारितरहेगीऔरतहसीलकार्यालयकीप्रतिविधिसंगत आदेशोंकेप्रभावमेंआगामीप्रविष्टियांदर्जकीजाएगी।

भाग 1 ]

5061

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 मई 2023

कार्यालय, कलेक्टर , जिला राजगढ़ ( ब्यावरा ) , मध्यप्रदेश

क्र. 5324- भू-अ.-2023

राजगढ़ , दिनांक 18 मई 2023

(अंतर्गत धारा-19 भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (कं.30 सन् 2013 ) चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है , कि नीचे दी गई अनुसूची में गोरखपुरा तालाब परियोजना के डूब क्षेत्र में शेष प्रभावित भूमि ग्राम रोजडखुर्द एवं किशनपुरिया के लिए डूब में प्रभावित शेष भूमि हेतु आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे कमवार विवरण अनुसूची में उल्लेखित है । सार्वजनिक प्रायोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कं .30 सन् 2013) की धारा-19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची की भूमि में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।

-: अनुसूची:- गोरखपुरा तालाब परियोजना के डूब क्षेत्र में शेष प्रभावित भूमि ग्राम - रोजडखुर्द

स.क.

प्रभावित कृषक का नाम

1

2

1

प्यारा पिता देवीलाल जाति चमार पता नि. ग्राम भूमि स्वामी

योग

2

बीरम पिता बिहारीलाल पांचूबाई बेवा बिहारीलाल जाति चमार नि. ग्राम भूमि स्वामी

योग

3

दुलेसिंह पिता बालूसिंह जाति सौंधिया नि. ग्राम भूमि स्वामी

योग

4

जगदीश पिता प्यारा जाति चमार नि. ग्राम भूमि स्वामी

योग

5 जशवंतसिंह पिता जयनारायण जाति सौंधिया नि. ग्राम भूमि स्वामी

योग

6 नारायण पिता बिहारीलाल जाति सौंधिया नि. ग्राम भूमि स्वामी

योग

7 घीसालाल पिता मांगीलाल जाति सौंधिया नि. ग्राम भूमिस्वामी

योग

8 शिवनारायण पिता गंगाराम जाति सौंधिया पता नि. ग्राम भूमि स्वामी

खसरा नंबर

कुल रकबा (हेक्टे.)

शेष प्रभावित रकबा (हेक्टे.)

3

4

5

0.884

19/1/2

0.150

1

0.884

0.150

0.200

1.445

19/2/2

1

1.445

0.200

5.360

13/2/2

0.300

1

5.360

0.300

1.836

1.077

17/5

1

1.836

1.077

0.333

0.333

21/15/1

0.333

1

0.333

0.667

0.667

21/15/2

0.667

0.667

1

2.496

1.450

15/2

1

2.496

1.450

0.843

0.250

13/3/2 5062

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 मई 2023

.क.

प्रभावित कृषक का नाम

1

2

योग

9 बीरम पिता हीरालाल , धापूबाई बेवा हीरालाल जाति चमार नि. ग्राम भूमि स्वामी

योग

10

[ भाग 1

खसरा नंबर

कुल रकबा (हेक्टे.)

शेष प्रभावित रकबा (हेक्टे.)

3

4

5

1

0.843

0.250

3.794

13/4

0.360

1

3.794

0.360

1.455

33/7/2

0.100 रामप्रसाद, रमेश पिता नानूराम जाति चमार नि. ग्राम भूमि स्वामी

योग

कुल योग

1

1.455

0.100

10

19.113

4.887

गोरखपुरा तालाब परियोजना के डूब क्षेत्र में शेष प्रभावित भूमि ग्राम किशनपुरिया

1

नारायण सिंह पिता शिवसिंह सौंधिया नि. करेडी

योग

महायोग

0.759

0.150 197/9

1

0.759

0.150

11

5.037

19.872

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व) राजगढ़ तहसील राजगढ़ जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है ।

हर्ष दीक्षित , कलेक्टर.

भाग 1 ]

5063

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 मई 2023

कार्यालय , कलेक्टर, जिला भोपाल एवं समुचित सरकार

मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग

क्र. 02-अ-82-2022-23

भोपाल , दिनांक 12 मई 2023

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक-1 , कॉलम के (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के कॉलम (5) में उनके नाम के सम्मुख दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है ।

प्रकरण क्रमांक 02 / अ-82 / 2022-23 चूँ कि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक -1 में राजगंज मण्डी से भोपाल स्टेशन तक बडी रेल लाईन में तहसील हुजूर जिला भोपाल के ग्राम झिरनिया के लिए आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार, खसरावार, विवरण अनुसूची क्रमांक-2 में उल्लेखित है ।

अतः भूमि अर्जन, पुर्नवासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पादर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची -2 की भूमि की अनुसूची -1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।

अनुसूची-1

जिला

ग्राम

तहसील

सार्वजनिक प्रयोजन का उद्देश्य

अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल हे० में

धारा 12 के

अन्तर्गत प्राधिकृत

अधिकारी

1.

2.

3.

4.

5.

6.

0.5641

झिरनिया

हुजूर

भोपाल

उप मुख्य अभियंता/निर्माण इंजिनियर-गा , पश्चिम मध्य रेल्वे, भोपाल

रामगंज मण्डी नई बडी रेल लाईन परियोजना ब्यावरा स्टेशन से भोपाल स्टेशन तक नई बडी लाईन ।

अनुसूची-2

( प्रभावित धारको की सूची )

क्रमांक भूमि स्वामी का नाम

वर्तमान भूमि खसरा नं.

कुल रकबा

प्रभावित रकबा

1.

2.

3.

4

5.

1.

0.650 0.045

632/2

श्रीमती मनी बोरा पत्नी महेन्द्र बोरा, महेन्द्र बोरा आ० चंपालाल , नि नि०- भोपाल

2.

636

0.400

शायरा बानो पत्नी अय्यूब 128 नीलकंठ कॉलोनी, भोपाल

0.001 0.429 0.027

641/2

0.266

642/2

0.042

3.

0.126 0.016 अशोक कुमार आ० रामलाल यादव, मुंगालियाहाट 646/2

4

0.005

0.650

कामता प्रसाद आ० रामलाल यादव, मुंगालियाहाट 648/2 5064

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 मई 2023

5.

0.052

0,500

655

रमेश, घनश्याम , प्रेमनारायण पुत्र रामप्रसाद , सुमित्राबाई बेवा फूलसिंह, शुभम दिनेश पिता फूलसिंह, झिरनिया

6.

कालूराम आ० धनलाल

महेश आ० धनलाल

7 .

8. रामरतन आ० उमराव, मुगालियाहाट

0.103

0.173

656/1/2

0.0006

0.400

656/2

0.1580

0.246

658/1/1/2

0.0360

0.182

658/1/2

श्रीमती रिंकी पाटीदार आ० हरिओम पाटीदार

9.

10.

0.0005

0.182

658/1/3

श्रीमती मधु पाटीदार पत्नी हरगोविंद पाटीदार

11. रामरतन आ ० उमराव, मुंगालियाहाट

कुल योग

0.078

0.137

659/1/2

0.5641

4.341

चूँकि रामगंज मण्डी नई बडी लाईन परियोजना हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिसमें कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है ।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी , तहसील हुजूर, जिला भोपाल के कार्यालय में किया जा सकता है ।

प्रकाशन की तारीख से 21 दिवस कि समयावधि में हितबद्ध पक्षकार अपनी आपत्ती प्रस्तुत कर सकता है ।

भाग 1 ]

5065

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 मई 2023

क्र. 03 -अ-82-2022-23

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची कमांक-1 , कॉलम के (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के कॉलम (5 ) में उनके नाम के सम्मुख दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है ।

प्रकरण क्रमांक 03 / अ-82 / 2022-23 चूँ कि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची कमांक -1 में राजगंज मण्डी से भोपाल स्टेशन तक बडी रेल लाईन में तहसील हुजूर जिला भोपाल के ग्राम दौलतपुर ठिकरिया के लिए आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार, खसरावार, विवरण अनुसूची कमांक-2 में उल्लेखित है ।

अतः भूमि अर्जन, पुर्नवासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पादर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची 2 की भूमि की अनुसूची-1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।

अनुसूची-1

जिला तहसील ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन का उद्देश्य

धारा 12 के अधिकारी अन्तर्गत प्राधिकृत

अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल हे० में

4.

5. 2.

3.

1.

0.208 हुजूर

भोपाल

दौलतपुर ठिकरिया

6.

उप मुख्य अभियंता/निर्माण इंजिनियर-गा , पश्चिम मध्य रेल्वे, भोपाल

रामगंज मण्डी नई बडी रेल लाईन परियोजना ब्यावरा स्टेशन से भोपाल स्टेशन तक नई बडी लाईन ।

अनुसूची-2

( प्रभावित धारको की सूची )

भूमि स्वामी का नाम

कमांक

2.

1.

1.

कुल रकबा

प्रभावित रकबा

वर्तमान भूमि खसरा नं.

4

5. 3.

0.241

0.014 110/2

रामनारायण मांगीलाल नवलसिंह राजाराम ओमप्रकाश आ० रामफूल पार्वतीबाई पुत्री रामफूल भागवती बाई वि रामफूल कमलसिंह शिवनारायण आत्माराम आ० जगन्नाथ चतरीबाई वि० जगन्नाथ

2.

नन्हीबाई पत्नी लक्ष्मीनारायण , विंध्याबाई पत्नी परमानन्द

0.030

0.428

0.440

0.015 158/2 159 5066

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 मई 2023

3.

लक्ष्मीनारायण एवं परमानन्द आ० सालिगराम

ओमप्रकाश आ० हरीदास मेघानी 4.

5.

शिव वाधवा आ० गालाराम

6.

रामनारायण आ० मांगीलाल वगैरह

7.

[ भाग 1

0.031

1.101

164/2

0.039

0.318

165/2

0.009

0.729

166/2

0.008

0.3050

168/2

0.010

1.131

100/2/1 /2

0.006

0.350

100/2/2

0.006

0.388

रामनारायण मांगीलाल नवलसिंह राजाराम वगैरह

8.

111/1/2 /2

0.014

0.560

88/2/1/ 2

राधेश्याम लखनलाल तुलसीराम , लालजीराम आ० रामकिशन

9.

रामकिशन आ० दौलतराम

10.

0.026

0.430

88/ 2/ 2/ 2/2

शशिकला राजपूत पत्नि कमलसिंह राजपूत

11.

कमलसिंह राजपूत आ० जी०आर० राजपूत

कुल योग

पौधे का मुआवजा /2/ 1

108/1/2

पौधे का मुआवजा

0.208

6.421

किता 14

चूँकि रामगंज मण्डी नई बडी लाईन परियोजना हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिसमें कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है ।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी , तहसील हुजूर, जिला भोपाल के कार्यालय में किया जा सकता है ।

प्रकाशन की तारीख से 21 दिवस कि समयावधि में हितबद्ध पक्षकार अपनी आपत्ती प्रस्तुत कर सकता है ।

भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 मई 2023

5067

क्र. 04-अ-82-2022-23

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक-1 , कॉलम के (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के कॉलम (5) में उनके नाम के सम्मुख दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है ।

प्रकरण क्रमांक ०५/अ-82 /2022-23 चूँ कि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक -1 में राजगंज मण्डी से भोपाल स्टेशन तक बडी रेल लाईन में तहसील हुजूर जिला भोपाल के ग्राम मुंगालिया हाट के लिए आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार, खसरावार, विवरण अनुसूची कमांक-2 में उल्लेखित है ।

अतः भूमि अर्जन , पुर्नवासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पादर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची -2 की भूमि की अनुसूची-1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।

अनुसूची-1

जिला तहसील ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन का उद्देश्य

अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल हे० में

धारा 12 के

अन्तर्गत प्राधिकृत

अधिकारी

1.       2.       3.         4.              5.                        6.
भोपाल    हुजूर    मुंगालिया  1.816           उप मुख्य अभियंता / निर्माण रामगंज मण्डी नई बडी रेल
                 हाट                         इंजिनियर-Ⅲ,              लाईन परियोजना      ब्यावरा
                                             पश्चिम मध्य रेल्वे, भोपाल स्टेशन से  भोपाल   स्टेशन
                                                                       तक नई बडी लाईन ।

अनुसूची-2

( प्रभावित धारको की सूची )

क्रमांक

भूमि स्वामी का नाम

वर्तमान भूमि खसरा नं.

कुल रकबा

प्रभावित रकबा

1.

2.

3.

4

5.

1.

0.140

टेकचंद पिता शीतलदास, गांधीनगर

0.011

653/1/2/1

2.

टेकचंद पिता शीतलदास गांधीनगर

0.411

0.585

653/1/1/2

3.

0.827

0.121 घुड़ीलाल पिता शालिकराम गुजराती

660/2

4.

0.079

0.036

672/2

रघुवीर सिंह, बद्रीप्रसाद, गोविंदप्रसाद पुत्रगण बाबूलाल, रामकुंवर बाई पत्नी बाबूलाल गाडरी निवासी- ग्राम

5.

घिसीबाई बेवा उमराव सिंह जाति नाथ

0.158

0.085

663/6/2

6.

परमानंद पिता शालगराम नि ग्राम

0.046

0.608

670/2

7.

लक्ष्मीनारायण पिता शालगराम नि ग्राम

0.346

0.141

727/2 5068

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 मई 2023

8.

राधेकिशन पिता हीरालाल गुजराती

9.

राधेकिशन पिता हीरालाल गुजराती

10

हरिओम पिता परमानंद गुजराती

11.

लक्ष्मीनारायण आ० सालकराम गुजराती

हरगोविंद पिता लक्ष्मीनारायण पाटीदार 12.

13.

प्रभुलाल आ० देवीलाल साहू

हरीनारायण पिता देवीलाल राठौर 14

15.

रामबाबू पुत्र झुन्नूलाल

यादवेन्द्र पाटीदार पिता राधाकिशन पाटीदार 16.

17. विकास कुमार अग्रवाल पिता रमेशचन्द्र

18. विमलाबाई पुत्री उमराव सिंह

परमानंद पिता शालगराम

19.

20.

राधेकिशन पिता हीरालाल गुजराती

21. हरिओम पिता परमानंद गुजराती

22.

लक्ष्मीनारायण पिता शालगराम

23.

घुडीलाल पिता सालिगराम

कुल योग

[ भाग 1

0.081

0.117

726/2

0.068

0.080

722/2

0.034

0.052

707/2

0.100

0.666

718/2

0.113

0.518

703/2

0.061

0.404

702/2

0.070

0.940

700/2

0.154

0.490

695/1/2

0.077

0.830

765/2

0.001

0.715

766/2

0.005

0.170

663/5

0.484

0.014

728/2

0.057

0.260

731

0.045

0.400

708

0.009

0.200

721

0.076

0.4720

653/2/1/1

9.253

1.816 22किता

चूँकि रामगंज मण्डी नई बडी लाईन परियोजना हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिसमें कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है ।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी , तहसील हुजूर, जिला भोपाल के कार्यालय में किया जा सकता है ।

प्रकाशन की तारीख से 21 दिवस कि समयावधि में हितबद्ध पक्षकार अपनी आपत्ती प्रस्तुत कर सकता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

आशीष सिंह , कलेक्टर एवं समुचित सरकार .

भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 मई 2023

5069

कार्यालय , कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग क्र. 440- भू-अर्जन -2023

सतना, दिनांक 4 मई 2023

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 , संशोधन (क्र. एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची (1 ) भूमि का वर्णनः- (म.प्र. शासन/ निजी खाता) (क) जिला -सतना

 (ख) तहसील- उचेहरा
 (ग) नगर /ग्राम  गोबराव खुर्द
 (घ) क्षेत्रफल- 5.5204 हे 0
स.क्र.                   आराजी क्र.                       अर्जित रकबा
  1                         162                            0.0300
  2                         163                            0.0670
  3                         164                            0.1450
 4                          165                            0.0210
  5                         175                            0.0520
  6                        176/1                           0.0150
 7                         176/2                           0.0110
 8                         177/2                           0.0840
 9                         181                             0.0450
 10                        182                             0.0450
 11                        183                             0.0420
 12                        184/1                           0.0050
 13                        184/2
                                                           0.0110
 14                       196/1                            0.0050
 15                        206                             0.0100
16                         207
                                                           0.0350
17                         211                             0,0380
18                         212                             0.0156
19                         215                             0.0050
20                         217                             0.0570
21                        218/1                           0.0150
22                        218/2                           0.0840
23                        219/1                           0.0450
24                        219/2                           0.0730
25                         222                            0.0030
26                         223                            0.0100

5070

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 मई 2023

27                        224/1                           0.0450
28                        225/1                           0.0170
29                         226                            0.0080
                           227                            0.2910
30
31                       231/1/2                          0.0260
32                       232/1/2                          0.0280
33                        233/1                           0.0450
34                        234/2                           0.0210
35                         235                            0.2680
36                         236                            0.0450
37                         354                            0.0750
38                         362                            0.0210
39                         363                            0.2550
40                         364                            0.1610
41                         368                            0.0210
42                         369                            0.2910
43                        375/1                           0.0682
44                        375/2                           0.1082
45                        375/3                           0.0402
46                        377/1                           0.0720
47                        377/2                           0.0840
48                        377/3                           0.0630
49                        377/4                           0.0720
50                         381                            0.2910
51                        384/1                           0.0312
52                      385/1/2/2                         0.0280
53                        390/2                           0.0130
54                        391/1                           0.0310
                          391/2                           0.0310
55
56                        391/3                           0.0670
57                         392                            0.2600
58                         393                            0.0750
59                         394                            0.0840
60                       395/1/1                          0.0420
61                       395/1/2                          0.1100
62                       395/1/3                          0.0600
63                        395/2                           0.1050
64                        578/1                           0,0050
65                         579                            0.1650
                          580/1                           0.0030
66

5071

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 मई 2023

भाग 1 ]

580/2 67

581/2 68

583 69

608/2 70

608/3 71

609/1 72

609/2 73

609/3 74

637 75

638 76

639 77

640 78

641 79

642 80

643 81

646 82

730/2 83

0.0420

0.0780

0.0310

0.0360

0.0550

0.0050

0.0170

0.0110

0.0630

0.0760

0.0520

0.0920

0.0210

0.0940

0.3040

0.0120

0.0360

निजी खाता भूमि योग रकवा 5.5204 हे.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत , नागौद सतना शाखा नहर की महदेई वितरिका के निर्माण हेतु ।

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है ।

5072

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 मई 2023

क्र. 455 - भू- अर्जन-2023

[ भाग 1

सतना, दिनांक 9 मई 2023

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र. एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता हैः-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णनः- (म.प्र. शासन/ निजी खाता)

(क) जिला -सतना

(ख) तहसील- उचेहरा

(ग) नगर / ग्राम सेमरी दुबे

(घ) क्षेत्रफल- 1.9762 हे0

आराजी क्र. स.क्र .

198/1 1

198/2 2

199/1/2 3

199/2 4

205/1 5

212/3 6

213/1 7

213/2 8

218 9

219/1 10

219/3 11

220 12

225 13

231 14

240/1 15

240/2 16

256 17

257 18

260 19

261 20

263 21

अर्जित रकबा

0.0800

0.0396

0.0856

0.0857

0.1508

0.0104

0.1280

0.1372

0.0644

0.0638

0.0090

0.0728

0.0728

0.1456

0.0560

0.0372

0.0405

0.0494

0.0552

0.0032

0.0140 भाग 1 ]

5073

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 मई 2023

264 22

274 23

275 24

276 25

279/1 26

279/2 27

280 28

285 29

286 30

287 31

0.1144

0.0336

0.0506

0.0280

0.0702

0.0702

0.0728

0.0364

0.0468

0.0520

निजी खाता भूमि योग रकवा 1.9762 है.

(

2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत, नागौद सतना शाखा नहर की महदेई वितरिका के निर्माण हेतु ।

(3 ) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है ।

5074

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 मई 2023

क्र. 456- भू- अर्जन -2023

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 , संशोधन (क्र. एक , सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णनः- (म.प्र. शासन/ निजी खाता)

(क) जिला -सतना

(ख) तहसील- उचेहरा

(ग) नगर /ग्राम - तुरकहा

(घ) क्षेत्रफल- 2.917 हे0

आराजी क्र. स.क्र.

336/2 1

313 2

321 3

333 4

330 5

331 6

328 7

324 8

323 9

322 10

304 11

12

222/1 13

201/2 14

201/1 15

197/1/1 16

196/2 17

196/1/2 18

196/1/1 19

193 20

192 21

185/1 22

183 23

182 24

174/1/1 25

174/1/2 26

173 27

168 28

164/1 29

163/2 30

163/1 31

162/2 32

162/1 33

162/3 34

162/4/2 35

अर्जित रकबा

0.0690

0.0150

0.0440

0.0020

0.0150

0.1260

0.0480

0.0630

0.0310

0.0120

0.1850

0.0100

0.1550

0.1470

0.0100

0.0180

0.0760

0.0850

0.0850

0.0340

0.0320

0.0560

0.0480

0.0600

0.0200

0.0050

0.0940

0.1600

0.0060

0.0180

0.0210

0.0190 भांग 1 ]

5075

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 मई 2023

162/4/1 36

157/2 37

157/1 38

156/1 39

155/1 40

155/2 41

42

154

161/1 43

161/2 44

161/3 45

161/4 46

179/1/1 47

185/2 48

181 49

223 50

325 51

327 52

364/2/3 53

364/2/2 54

364/2/1 55

363 56

362 57

361 58

360/1 59

60

360/2

359/2 61

359/1 62

358/2 63

358/1 64

65

355

354/3/1 66

354/3/2 67

364/4 68

357/2 69

351/ 70

0.0650

0.0650

0.0050

0.1400

0.0200

0.0050

0.0050

0.0840

0.0240

0.0150

0.0330

0.0290

0.0150

0.0210

0.0210

0.0200

0.0520

0.0210

0.0100

0.0180

0.0180

0.0370

0.0370

0.0250

0.0270

0.0140

0.1000

0.1020

0.0400

0.0480

0.0320

निजी खाता भूमि योग रकवा - 2.917 हे.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत, नागौद सतना शाखा नहर की कंचनपुरा माइनर एवं सब माइनर के निर्माण हेतु ।

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है ।

5076

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 मई 2023

क्र. 457- भू-अर्जन -2023

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र. एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णनः- (म.प्र. शासन/ निजी खाता)

(क) जिला -सतना

(ख) तहसील- उचेहरा

(ग) नगर / ग्राम लगरगवां

(घ) क्षेत्रफल- 5.3698 हे0

आराजी क्र. स.क्र .

39 1

40 2

41 3

42 4

137/1 5

137/2 6

138/1 7

138/2 8

9

139/2

140/2 10

141/1 11

142/1/2 12

143/1 13

143/2/2 14

144/1/1 15

16

144/1/2

144/1/3 17

144/2/1 18

144/3/2 19

144/5/1 20

144/5/2 21

144/5/3 22

164/2 23

165/1 24

165/2 25

166/1 26

166/2 27

251/1 28

252 29

271 30

272 31

273 32

275/2 33

276/1 34

अर्जित रकबा

0.4620

0.4250

0.0312

0.0104

0.0720

0.0730

0.2110

0.1410

0.0080

0.1040

0.0150

0.1250

0.0160

0.0100

0.1600

0.1250

0.1100

0.0160

0.1730

0.0840

0.0060

0.0130

0,0120

0.0090

0.0140

0.0032

0.0460

0.0920

0.1050

0.0104

0.0050

0.1300 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 मई 2023

 35                     276/2
 36                      277
 37                      278
 38                      279
 39                      280
 40                      281
 41                      282
 42                     385/2
 43                     411
 44                     413
 45                     415/1
46                      415/2
 47                     416
48                      435
 49                    436/1/1
 50                     440
 51                     443
 52                     444
53                      445
54                      447
55                      448
56                      477
57                      478
58                      480
59                      481
60                      482
61                      483
62                     484/1
63                     484/2
64                      485
65                     488/1
66                     488/2
67                     488/3
68                     488/4

5077

 0.1560
 0.0380
 0.0252
 0.0020
 0.0350
 0.0310
0.0160
 0.5410
 0.0048
0.0154
 0.0210
0.0940
 0.0050
0.0350
 0.5520
0.1510
0.0360
0.0504
0.0680
0.0312
0.0840
0.0196
0.0420
0.1360
0.0180
0.0570
0.0020
0.0550
0.0210
0.0260
0.0100
0.0940
0.0720
0.0080

निजी खाता भूमि योग रकवा 5.3698 हे.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत, नागौद सतना शाखा नहर की महदेई वितरिका के निर्माण हेतु ।

(3 ) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है ।

1 5078

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 मई 2023

क्र. 458 - भू-अर्जन-2023

[ भाग 1

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 , संशोधन (क्र. एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णनः- (म.प्र. शासन/ निजी खाता)

(क) जिला -सतना

(ख) तहसील- उचेहरा

(ग) नगर / ग्राम - गोबराव कला

(घ) क्षेत्रफल-14.3391 हे0

आराजी क्र. स.क्र.

26/20/1 1

26/21 2

26/22 3

28/1 4

28/2 5

28/3 6

28/4 7

28/5 8

53/1 9

54 10

56/1 11

56/2 12

56/3 13

57/1/1 14

57/1/2 15

57/1/3 16

58/1 17

64 18

65/2 19

67/2 20

83/1/1/1 21

83/1/1/2/2 22

अर्जित रकबा

0.1680

0.0840

0.0840

0.0050

0.0050

0.0050

0.0050

0.0050

0.1052

0.1738

0.0620

0.0610

0.0610

0.0560

0.0560

0.0560

0.1008

0.0100

0.0376

0.2280

0.2260

0.1640 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 मई 2023

23                       83/1/1/5
24                         83/2
25                        84/1/1
26                        84/1/2
27                       114/2/2
28                        115/1
29                       115/2/2
30                         116
31                        117/1
32                        117/2
33                        239/1
34                         240
35                         241
36                         243
37                       244/1/1
38                       244/1/2
39                      266/1/2/2/2
40                       266/1/2/2
41                      266/1/1/1/2
42                        267/1
43                        268/1
44                        272/3
45                       275/1/1
46                       275/1/2
47                        327/1
48                        327/2
49                        327/3
50                        327/4
51                         328
52                         329
53
54                        335/1
55                        335/2

5079

0.2000
0.0200
0.0150
0.0490
0.0108
0.2800
0.2992
0.0228
0.0914
0.0150
0.1456
0.0288
0.2368
0.2208
0.0760
0.0776
0.0630
0.1713
0.1713
0.1924
0.3432
0.3484
0.0840
0.0830
0.1106
0.1240
0.1240
0.1250
0.0104
0.0208
0.1412
0.1398
0.2000

5080

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 मई 2023

336 56

342/1 57

342/2 58

393 59

408 60

409/1 61

409/2 62

409/3 63

409/4 64

410/1 65

476 66

477 67

478 68

479 69

480 70

523 71

525 72

526 73

527 74

529 75

531 76

532 77

533 78

534 79

539/1/2 80

540 81

541 82

543/1 83

543/2 84

585 85

586 86

596 87

597 88

[ भाग 1

0.1352

0.2600

0.2600

0.1800

0.1040

0.0325

0.0325

0.0325

0.0325

0.1378

0.0120

0.0528

0.6240

0.0360

0.0780

0.0060

0.0520

0.0030

0.0730

0.0532

0.0728

0.0064

0.0720

0.0096

0.0080

0.1012

0.0030

0.0460

0.0476

0.0420

0.0070

0.0084

0.0210 भाग 1 ]

5081

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 मई 2023

598 89

599/1 90

1056 91

1058/1 92

1058/2 93

1058/3 94

1059 95

1060 96

1061 97

1062 98

1063/2 99

1063/3 100

1064 101

1068/1 102

1068/2 103

1090 104

1091 105

1092 106

1093 107

1095/1 108

1095/2 109

1164/1 110

1278 111

1279 112

1280 113

1281 114

1282 115

1283 116

1288 117

1298/1 118

1298/2 119

1298/3 120

1298/4 121

0.0310

0.0020

0.0520

0.0031

0.0031

0.0082

0.0100

0.0100

0.0520

0.0520

0.1208

0.1288

0.2210

0.0090

0.0090

0.2080

0.2184

0.0320

0.2340

0.0210

0.0570

0.0312

0.0670

0.0200

0.0048

0.1560

0.0562

0.0020

0.0020

0.0780 5082

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 मई 2023

122                      1299/1
123                      1299/2
124                      1299/3
125                      1299/4
126                      1299/5
127                      1300/1
128                      1300/2
129                      1300/3
130                       1303
131                       1304
132                       1305
133                       1306
134                       1309
135                       1310
136                       1312
137                       1343
138                       1350
139                       1351
140                       1352
141                       1353
142                       1354
143                       1369
144                      1370/2
145                      1371/2
146                      1372/1
147                      1372/2
148                       1373
149                      1381/1
150                     1381/2/1
151                     1381/2/2
152                      1382/1
153                      1382/2
154                      1401/2

[ भाग 1

0.0104
0.0468
0.0194
0.0520
0.1300
0.0380
0,0050
0.0200
0.0900
0.0040
0.0094
0.0420
0.0180
0.0830
0.0020
0.0360
0.0900
0.0963
0.0780
0.0780
0.0100
0.1228
0.0100
0.2000
0.1040
0.1200

5083

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 मई 2023

भाग 1 ]

1545 155

1546 156

1561 157

1562 158

1563 159

1564 160

1567/1 161

1567/2 162

1568 163

1570 164

1571 165

1572 166

1573 167

1585/1/2 168

1598/1/2 169

1599 170

1600/1 171

1600/2 172

1602 173

1603 174

1606/1 175

1607 176

1608/1 177

1608/2 178

1616 179

1617 180

1618 181

1619/1/1 182

1619/1/2 183

1619/1/3 184

1619/1/4 185

1619/2/2 186

1631/2 187

0.0286

0.0040

0.1070

0.0070

0.0470

0.0060

0.1165

0.1092

0.0052

0.1640

0.0300

0.0290

0.0180

0.0010

0.1872

0.0480

0.0120

0.0960

0.0030

0.0970

0.0676

0.0040

0.2773

0.0520

0.2080

0.1560 5084

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 मई 2023

1632 188

1633/1 189

1634/4/2 190

1636 191

1637 192

1638 193

(2

0.0020

0.0080

0.2090

0.0520

0.0832

0.0480

निजी खाता भूमि योग रकवा 14.3391 हे .

) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत, नागौद सतना शाखा नहर की महदेई वितरिका के निर्माण हेतु ।

(3 ) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है ।

5085

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 मई 2023

भाग 1 ]

क्र. 459 - भू-अर्जन-2023

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 , संशोधन (क्र. एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णनः- (म.प्र. शासन / निजी खाता)

(क) जिला -सतना

(ख ) तहसील- उचेहरा

(ग) नगर /ग्राम - श्यामनगर

(घ) क्षेत्रफल- 10.0999 हे0

आराजी क्र. स.क्र.

135/1 1

136/1 2

137/1 3

138 4

141 5

160/2 6

161/2 7

165/2 8

166 9

168 10

171 11

172 12

175 13

176 14

178 15

179 16

180/2 17

181/1 18

268/2/1/1 19

269/1/1 20

269/1/2 21

269/3 22

269/5/2 23

269/8/1 24

275 25

276 26

278 27

279 28

705 29

706 30

709/2 31

711 32

अर्जित रकबा

0.0210

0.1920

0.1030

0.0600

0.0110

0.1920

0.0100

0.0100

0.0105

0.0840

0.1200

0.0160

0.0040

0.0020

0.1320

0.1200

0.0160

0.2080

0.0200

0.0840

0.0840

0.1040

0.0340

0.0240

0.0400

0.0160

0.1620

0.1620

0.0400

0.0250

0.0200

0.0080 5086

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 मई 2023

712/1 33

713 34

717/2 35

718/1 36

718/2 37

719/2 38

724 39

729 40

730 41

753/2 42

754/1 43

754/2 44

755/1 45

836 46

837 47

838 48

839 49

840 50

841 51

1301/2 52

1303/2 53

1303/3 54

0.0120

0.0600

0.0120

0.1580

0.1740

0.0020

0.0520

0.0200

0.0310

0.0400

0.1220

0.1220

0.0040

0.0060

0.0050

0.6020

0.0130

0.0080

0.0080

0.1040

0.1870

0.0400

0.0250

1303/4/1/2

55

0.0700

1303/5/1

56

0.0500

1303/5/2

57

1303/6 58

1303/7 59

1353 60

1355/1 61

0.0100

0.0940

0.0840

0.0580

0.0400

1355/2/1

62

1355/2/2 63

1356 64

1360 65

1361 66

1697/1 67

1697/2/4 68

1698/1 69

0.0140

0.0020

0.0600

0.0800

0.0740

0.1020

0.0100

0.3180

1698/3/2

70

1699/1 71

1699/2 72

1735 73

1737 74

1740 75

1741 76

1742 77

1743 78

1744 79

1745 80

1746 81

0.0030

0.0030

0.0220

0.0420

0.0410

0.0120

0.0420

0.0300

0.0020

0.0680

0.0360 भाग 1 ]

5087

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 मई 2023

                          1751                            0.0140
82
                          1753                            0.0160
83
                          1754                            0.0330
84
                          1755                            0.0160
85
                          1756                            0.0480
86
                          1757                            0.0700
87
                          1758                            0.0020
88
                          1768                            0.0360
89
                          1769                            0.0250
90
                          1770                            0.0390
91
                          1772                            0.0780
92
                          1773                            0.0210
93
                          1924                            0.0050
 94
                                                          0.0600
 95                       1934/1
                          1934/2                          0.0200
 96
                          1935/1                          0.0010
97
                          1935/2                          0.0010
 98
                         1936/1/1                         0.0440
 99
                                                           0.0280
100                     1936/1/2/1
                        1936/1/2/2                         0.0280
101
                                                           0.0500
102                      1936/2/1
                         1936/2/2                          0,0500
103
                           1937                            0.0800
104
                           1946                            0.0010
105
                        2095/1/1/1/1                       0.0050
106
107                     2095/1/1/1/2                       0.0050
                        2095/1/1/1/3                       0.0050
108
                         2095/1/2                          0.0150
109
                         2095/2/1                          0.0200
110
                         2095/2/2                          0.0100
 111
                                                           0.0100

2095/2/3

112

2097/1/2/1 113

2172 114

2173 115

2185 116

2186 117

2187 118

2188 119

2189 120

2190/2 121

2190/3 122

2191 123

2192 124

2213 125

2214 126

2215 127

2220 128

2221 129

2222 130

0.3580

0.0021

0.0320

0.0500

0.0010

0.0360

0.0800

0.0360

0.0200

0.0520

0.0160

0.0040

0.0560

0.0180

0.0600

0.0020

0.0240

0.0300

A 5088

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 मई 2023

2223 131

2225 132

2226 133

2227 134

2229 135

2230 136

2234 137

2246 138

2247 139

2250 140

2252 141

2257 142

2259 143

2260 144

2261 145

2283 146

2286 147

2287 148

2285 149

[ भाग 1

0.0320

0.0083

0.0400

0.0560

0.0010

0.0020

0.0160

0.0080

0.0100

0.0160

0.0470

0.0640

0.0590

0.0870

0.1100

0.0210

0.0310

0.0050

0.0640

0.0280

2325/1/1/1

150

0.0280

2325/1/1/2

151

2325/1/1/3 152

0.0280

0.0940

2325/1/2

153

0.0420

2325/2/1

154

0.0100

2325/2/2

155

2326/2/2 156

2326/5/1/1 157

2326/5/2/1 158

2326/5/3/1 159

268/2/1/1 160

269/5/2 161

389/1/1 162

389/1/2 163

389/2/1 164

389/3/2 165

392/1/2/2/1 166

0.0140

0.1120

0.1540

0.1800

0.0220

0.0180

0.0050

0.0050

0.0210

0.0110

0.0410

0.0410

392/1/2/2/2

167

0.0360

392/1/2/3/1

168

0.0360

392/1/2/3/2

169

0.0790

392/1/2/4/2

170

392/2/2 171

392/2/4 172

394/1/1 173

394/1/2 174

394/2/1 175

394/2/2 176

394/3/2 177

394/4 178

395/1/1 179

0.0300

0.0550

0.0020

0.0020

0.0020

0.0020

0.0020

0.0020

0.0180 भाग 1 ]

5089

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 मई 2023

395/1/2 180

395/2/1 181

395/2/2 182

395/3/1 183

395/3/2 184

395/4 185

398 186

399 187

400 188

423 189

426 190

430 191

431 192

432/1/1/1 193

432/1/4 194

432/2/3 195

0.0180

0.0180

0.0170

0.0230

0.0170

0.0370

0.0100

0.1300

0.0160

0.4050

0.0400

0.0400

0.0240

0.0800

0.3560

0.0500

निजी खाता भूमि योग रकवा 10.0999 हे .

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत , नागौद सतना शाखा नहर की कंचनपुरा माइनर एवं सब माइनर के निर्माण हेतु ।

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है ।

5090

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 मई 2023

[ भाग 1

क्र. 462- भू-अर्जन -2022

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 , संशोधन (क्र. एक , सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णनः- (म.प्र. शासन / निजी खाता)

(क) जिला -सतना

(ख) तहसील- मैहर

(ग) नगर / ग्राम - भैसासुर

(घ) क्षेत्रफल- 3.5241 हे0
         स.क्र .      आराजी क्र.           अर्जित रकबा
          1             264                  0.0145
          2             263                  0.1052
          3             266/1                0.0390
          4             206                  0.2104
          5             210                  0.0221
          6             211                  0.0319
          7             205/1                0.0258
          8             205/2
          9             212                  0.0420
         10             884                  0.1013
         11             886/1                0.4951
         12             886/2
         13             886/3
         14            888/2/3               0.1395
         15            888/2/4
         16             890                  0.0240
         17             891                  0.0940

भाग 1 ]

5091

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 मई 2023

892

18

882

19

885/1

20

885/2

21

887/2

22

878/2/1/1

23

880

24

845

25

844/11

26

879

27

846/1

28

883

29

881

30

213/2/1/1/1

31

213/2/1/1/2

32

213/2/1/2

33

213/2/2

34

209

35

0.0840

0.1670

0.3959

0.0020

0.0020

1.0000

0.0630

0.2202

0.0146

0.0020

0.0100

0.0310

0.0926

0.0950

निजी खाता भूमि योग रकवा 3.5241 हे.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत, रीवा शाखा नहर निर्माण हेतु ।

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है ।

5092

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 मई 2023

[ भाग 1

क्र. 555 - भू- अर्जन -2023

सतना, दिनांक 15 मई 2023

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 , संशोधन (क्र. एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णनः- (म.प्र. शासन / निजी खाता)

(क) जिला -सतना

(ख) तहसील- नागौद

(ग) नगर / ग्राम अंतरवेद

(घ) क्षेत्रफल- 5.5300 हे0

 स.क्र .      आराजी क्र.          अर्जित रकबा
  1             39/2                0.0310
  2             39/4                0.1460
  3             39/5
                                    0.1460
  4            41/2                0.0130
  5           41/94/1              0.0050
  6             42                 0.6130
 7             42/97
                                   0.0420
 8             43/1
 9             43/2
                                   1.7040
 10            43/3
11             43/4
12             44/1                0.0080
13             45/1                0.0020
14            47/98                0.0430
15             47                  0.0120
16            49/1                0.0360

भाग 1 ]

5093

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 मई 2023

 17            49/3               0.0050
 18           49/4                0.0160
 19           49/5                0.9160
 20            50/1               0.2300
 21            50/2               0.2930
 22           50/3                0.1360
23            51/1                0.0210
24            51/2                0.0420
25            53/1                0.0940
26            53/2                0.0840
27            53/3               0.0630
28             55                0.0630
29            57/2               0.4280
30            57/3               0.0650
31             60                0.1260
32            61                 0.1470

निजी खाता भूमि योग रकवा 5.5300 हे .

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत, नागौद सतना शाखा नहर के निर्माण हेतु ।

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन ) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , अनुराग वर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

5094

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 मई 2023

[ भाग 1

कार्यालय , कलेक्टर , जिला सीहोर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

प्र. क्र. 010-अ-82-2022-2023

सीहोर, दिनांक 23 मई 2023

प्रारंभिक अधिसूचना

(अंतर्गत धारा -11 भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 (कं 30 सन् 2013).) प्रकरण क्रमांक 010 / अ-82/ 2022-2023 , चूकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता हैं कि इसने संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पडने की संभावना हैं, अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 के उपबंधो के अनुसार इसके द्वारा सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती हैं कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाना (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारादी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता हैं ।

-अनुसूची

भूमि का वर्णन

नगर/ग्राम

तहसील

जिला

3

2

1

गुराडिया वर्मा

जावर

सीहोर

खसरा क्रमांक

स.क्र.

2

1

डूब प्रभावित भूमि

479/1

1

480

2

487/2/1

3

514/1

514/2

5

514/3

6

515/1, 516

515/2, 516/2

8

517/1, 518 , 551

9

517/2

10

519/2

11

520/1

12

520/2

13

520/3

14

521/1/1/1

15

521/1/1/2

16

521/1/1/3

17

521/1/1/4

18

521/1/2

19

521/2

20

530/1

21

530/2

22

533/1/1

23

533/1/2

24

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 हंतु प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल एकड/ हेक्टयर

6

5

4

137.721 हेक्टयर

गुराडियावर्मा जलाशय के निर्माण हेतु भू-अर्जन

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग, संभाग सीहोर

अर्जित रकबा (हेक्ट.) कुल रकबा (हेक्ट.)

4

3

0.135

0.551

0.081

0.955

0.490

1.457

0.305

0.514

0.315

0.514

0.185

0.514

0.405

1.039

0.245

1.043

0.325

0.498

0.025

0.494

0.250

0.757

0.526

0.526

0.425

0.526

0.285

0.526

0.174

0.174

0.178

0.178

0.325

0.356

0.300

0.356

1.060

1.060

0.146

0.146

0.225

0.880

0.375

0.775

0.290

1.619

0.200

0.676 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 मई 2023

25

533/2

26

534/1/1

27

534/1/2

28

534/6

29

535

30

536/1, 536/2 , 537

31

538/1/1,539/1/1

32

538/1/2 , 539/1/2

33

538/1/3, 539/1/3

34

540/1

35

540/2

36

542/1

37

542/2/1

38

542/2/2

39

542/2/3

40

542/3

41

543/1/1

42

543/1/2/1

43

543/1/2/2

44

543/2/1

45

543/2/2/1

46

543/2/2/2

47

543/3/1/1( s ) 543/3/1/1 क

48

543/3/1/2

49

543/3/1/1/2

50

543/3/1/3

51

543/3/2

52

544/1

53

544/2/1

54

544/2/2

55

545, 546

56

547/1, 548/1

57

547/2, 548/2

58

549, 550

59

552, 553 , 554

60

555/1

61

555/2

62

555/3

63

557/1, 558/1

64

557/2/1

85

557/2/2, 558/2 ख

66

557/2/3 , 558/2 ग

67

557/2/4

68

557/5, 558/5

69

559/1

70

559/2

71

559/3

72

560/1

73

560/2

74

561/1

5095

0.105

0.105

0.117

0.117

0.809

0.100

1.396

0.070

3.906

0.525

2.736

0.125

0.874

0.600

0.874

0.290

0.882

0.275

0.902

0.902

0.202

0.202

0.032

0.032

0.109

0.109

0.255

0.255

0.255

0.255

0.065

0.065

0.243

0.243

0.437

0.437

0.433

0.433

0.202

0.202

0.736

0.736

0.454

0.454

0.332

0.332

0.522

0.522

0.129

0.129

0.647

0.647

0.129

0.129

0.563

0.563

0.567

0.567

0.040

0.040

2.514

2.514

0.551

0.551

0.498

0.498

1.477

1.250

1.097

1.097

0.053

0.053

0.324

0.324

0.053

0.053

0.162

0.162

0.146

0.146

0.413

0.413

0.137

0.137

0.267

0.267

0.162

0.162

0.890

0.890

0.890

0.890

0.890

0.890

0.316

0.316

0.320

0.320

0.374

0.374 5096

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 मई 2023

75

561/2

76

563/1,564,565/1

77

563/2,564,565/2

78

566/1, 569/1

79

566/2, 569/2

80

567/1/1

81

567/1/2

82

567/2/1

83

567/2/2

84

567/3

85

568/1,601/1

86

568/2,601/2

87

568/3/1, शा. 601

88

568/3/2, शा . 601

89

568/3/3, 601/3

90

568/4, 601/4

91

570/1

92

570/2

93

571/1,558

94

571/2

95

582/2, 827, 582

98

582/3 , 827 , 582

97

600/2

600/3

99

861/501

100

602

101

604

102

605/1

103

605/2

104

611/1

106

611/2

106

686/3/2,687, 819/3ख

107

688/4/1,689, 819/4/1

106

688/4/2,689, 819/4/2

109

688/4/3,689 , 819/4/3

110

690/5/1,691, 819/5/1

111

690/5/2, 691 , 819/5/2

112

690/5/2/2, 691, 819

113

690/5/3 ,691 , 819

114

690/5/4, 691 , 819/5/4

115

690/5/5,691 , 919

116

690/5/6, शा 691 , 919

117

690/5/9 , 691 , 919/5 ख

118

692/1, 693

119

694, 695, 696, 697

120

699/1/1

121

699/1/2

122

699/2, 700, 701/2

123

699/3, 700, 701/3

124

699/4, 700, 701/4

[ भाग 1

0.375

0.375

0.320

0.320

0.320

0.320

1.044

1.044

1.271

1.271

0.227

0.227

0.227

0.227

0.227

0.227

0.227

0.227

0.453

0.453

0.575

0.575

0.575

0.575

0.206

0.206

0.162

0.162

0.206

0.206

0.579

0.579

1.505

1.505

1.773

1,773

1.271

0.305

0.227

0.110

0.680

0.060

0.267

0.040

0.539

0.539

0.543

0.543

0.486

0.468

0.190

0.150

0.879

0.600

0.405

0.405

0.397

0.397

0.538

0.538

0.538

0.538

0.461

0.050

1.878

1.420

0.934

0.720

0.938

0.770

3.080

3.080

1.477

1.477

1.477

1.477

0.970

0.970

0.931

0.931

0.409

0.409

0.365

0.365

0.405

0.405

0.765

0.225

3.298

0.675

0.959

0.959

0.959

0.959

0.774

0.525

0.774

0.265

0.369

0.160 भाग 1 ]

5097

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 मई 2023

125

702/1/1 , 703/1 क

124

702/1 /2,703/ 1 ख

127

702/2/1, 703/2/1

128

705/1 अ

129

705/1/23

130

705/1/32

131

705/2/1

132

705/2/2

133

705/2/3

134

706/1

135

706/2

136

707

137

708/1, 709/1

138

708/2, 709/2

139

708/3, 709/3

140

710/1, शा 711

141

710/2/1 , 711/2

142

710/2/2,711/ 2

143

712/1, 713 , 714/1

144

712/2, 713 , 714/2

145

718/1, 719/1

146

718/2/1

147

718/2/2

148

718/3, 719/3

149

720/1/1

150

720/1/2

151

720/2, 721/2

152

722

153

723

154

725/1

155

725/2

156

726/1/1/1

157

726/1/1/2

156

726/1/2

159

726/2,727/ 2

160

729/1

161

729/2/1

162

729/2/23

163

729/3

164

730/1

165

730/2

166

731

167

733/1, 734, 735/1

168

733/2,734, 735/2

169

736/1, 737, 739/1

170

736/2, 737 , 739/2

171

736/3, 737, 739/3

172

736/4, 737 , 739/4

173

738/1

174

738/2 0.809

0.690

0.996

0.385

1.267

0.100

0.295

0.295

0.291

0.291

0.587

0.587

0.024

0.024

0.024

0.024

0.024

0.024

0.203

0.203

0.080

0.080

0.405

0.405

1.096

1.096

1.096

1.096

1.096

1.096

0.486

0.486

0.137

0.137

0.349

0.349

1.230

1.230

0.202

0.202

1.056

1.056

0.405

0.405

0.647

0.647

0.405

0.405

0.933

0.933

0.933

0.933

1.866

1,866

1.193

1.193

0.327

0.327

0.624

0.624

0.093

0.093

0.158

0.158

0.153

0.153

0.404

0.404

0.377

0.377

1.028

1.028

1.024

0.945

1.024

1.024

0.247

0.247

0.834

0.834

0.146

0.146

0.316

0.316

1.134

1.134

1.136

1.136

0.558

0.558

0.567

0.567

0.567

0.567

0.562

0.562

0.190

0.190

0.190

0.190 5098

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 मई 2023

175

738/3

176

738/4

177

740/1

178

740/2

179

741, 742, 743

180

745746

181

747, था 748

182

749

183

750

184

751752

185

753

186

754/1, 755

187

754/2, 755/2

188

754/3, 755/3

189

7.57, 758, 759

190

760/1, 761 , 762, 763 , 764/1

191

760/2, 761 , 762 , 763, 764/2

192

760/3/1

193

760/3/2

194

760/4, 761 , 762, 763 , 764/4

195

765/4

196

769/1

197

769/3

198

781/1

199

781/2/1

200

781/2/2

201

784/2

202

796/2

203

797/1/1 , 798/1/1

204

797/1/2, 798/1/2

205

797/2/1

206

797/2/2

207

800/1, 801, 802/1

208

803/1/1/1, 804, 805/1/1

209

803/1/1/2,804, 805/1/1/ ख

210

803/1/2 , 804, 805/1/2

211

803/1/3, 804, 805

212

806, 807/1

213

813/1

214

814/1

215

814/2

216

814/3

217

815/2

218

816/1/1 , 817 , 818/2ख

219

816/1/2, 817 , 818/1 ख

220

816/1/3, 817, 818/1 ग

221

816/2

222

819/1/5

223

819/1/13

224

819/1/15

[ भाग 1

0.190

0.190

0.190

0.190

0.239

0.239

0.243

0.243

1.623

1.623

1.085

1.085

2.007

2.007

1.092

1.092

2.027

2.027

1.383

1.383

0.543

0.543

0.218

0.218

0.470

0.470

0.458

0.458

4.754

4.754

1.598

1.598

2.140

1.695

0.467

0.467

0.467

0.467

1.214

1.214

0.405

0.085

0.595

0.285

1.191

0.065

0.881

0.110

0.186

0.060

0.190

0.061

0.763

0.260

0.340

0.240

0.433

0.433

0.433

0.433

1.015

0.600

1.016

0.600

2.655

2.335

0.397

0.344

0.781

0.202

0.514

0.514

0.388

0.388

1.438

1.055

1.539

0.510

2.602

1.450

3.253

2.000

0.388

0.050

0.202

0.105

0.587

0.587

1.420

1.420

0.547

0.547

2.428

2.428

0.656

0.050

3.157

1.214

0.587

0.245 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 मई 2023

225

891/611

योग

स्पिल चेनेल हेत् भूमि

1

469/1/1/1, 494/1,495/2/1/क/1

2

469/1/1/2, 495/2/1/क/2

3

469/2/1/1

4

469/2/1/2 ,494/1, 495/2/1/ख

5

469/2/1/7, 494/1, 495/2/छ

6

470/2

7

485/1

8

485/2

9

486

10

487/1/2/1,487/2/1क

11

487/1/2/2, 487/ 2/ 2ख

12

487/1/3/2,487/2/ 3 ख

13

487/2/1,487/2/1

14

487/2/3/1, 487/2/3 /क

15

488/1

16

488/2

17

488/3

18

489/1

19

489/2

20

489/3

21

489/4

22

490

23

491/1

24

491/2

25

491/3

26

492/1

27

492/2

28

492/3

29

492/4

30

513

31

514/1

32

514/2

योग

5099

1.072

0.810

169.337

128.112

1.263

0.420

1.197

0.680

0.615

0.030

0.615

0.100

1.230

0.325

0.765

0.070

0.291

0.195

0.295

0.030

0.583

0.380

0.761

0.600

0.700

0.190

0.732

0.732

1.457

1.165

0.728

0.728

0.504

0.250

0.504

0.504

0.505

0.505

0.360

0.098

0.267

0.080

0.360

0.180

0.361

0.255

0.656

0.600

0.065

0.039

0.065

0.065

0.065

0.065

0.494

0.275

0.494

0.185

0.494

0.125

0.494

0.070

0.830

0.260

0.514

0.209

0.514

0.199

18.778

9.609

2. भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी / भू अर्जन अधिकारी आष्टा के कार्यालय में किया जा सकता हैं ।

3. उपरोक्त के संबंध में किसी भी व्यक्ति को यदि कोई आपत्ति हो तो वह 60 दिवस के भीतर कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी तहसील आष्टा में आपत्ति प्रस्तुत कर सकेंगे ।

4. प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से कोई भी व्यक्ति अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नही करेगा अथवा अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नही करेगा ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार ,

प्रवीण सिंह अढायच, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

6000

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 मई 2023

[ भाग 1

कार्यालय , सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , उज्जैन नगर, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश

क्र.-री - 1-2023-1251

उज्जैन, दिनांक 26 मई 2023

प्रारूप ' घ'

(नियम-6 के अंतर्गत)

अतएव, मध्यप्रदेश भूमि पाईप लाईन केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोगिता के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 2012 (क्रमांक 5 सन 2013) की धारा (3 ) उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी के अधिसूचना पत्र क्रमांक 680 रिडर 1/2023 उज्जैन दिनांक 16.03.2023 राज्य सरकार ने नर्मदा-क्षिप्रा बहुउद्देशीय परियोजन उज्जैन नगर जिला उज्जैन म.प्र. द्वारा भूमिगत पाईपलाइन एवं डक्ट बिछाई जाए । और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइप लाइन केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आव यक प्रतीत होता है संलग्न अधिसूचना बिना विनिर्दिष्ट भूमि के उपयोगिता के अधिकारों का अर्जन इस आशय की घोषणा की है और अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 17.03.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर सक्षम अधिकारी तहसील कार्यालय को नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत व संबंधित ग्राम के लोग समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमि स्वामी / अधिभोगी को दे दी गई है ।

अतएव उक्त अधिनियम की धारा (4) की उपधारा (1 ) पाईप लाईन बिछाने के लिए भूमि का उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमो से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा । कि उस भूमि में जिसमें भूमिगत पाइप लाइन केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनूसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार अर्जन किया जाए ।

/अनुसूची/

 क्र. खातेदार/ हितबद्ध व्यक्ति के नाम   सर्वे क्रमांक   कुल रकबा    आर.ओ.यू.   प्रभावित     सिंचित/
      व पिता के नाम सहित                                हेक्टर में
                                                                    (फसल)      क्षेत्र पाईप असिंचित
01    सूर्याशइंफाकान प्रायवेट लिमिटेड, 3296/1(s)       0.5330
                                                                    0.2280     0.255       सिचिंत
      उज्जैन द्वारा डायरेक्टर नीरज जैन
      पिता नरेन्द्र कुमार जैन
02    अंशुल कुमार पिता सुशील जैन       3297/1(s)       0.8780      0.2860      0.032       सिचिंत
03                                                                 0.1480      0.0166

3293/1/3 (s)

1.0250

सिचिंत विनायक बिल्डर्स द्वारा भागीदार मुकेश पिता मनोहरलाल, सत्यनारायण माली पिता बालमुकुंद माली

04

7.0380

0.3540

3306/1 (s)

0.0396

सिचिंत विष्णुलाल, नागूलाल , शिवनारायण गोवर्धन, मोतीलाल, परमानंद, चंदरबाई पिता मूलचंद

05

0.0570

0.1060

3307/2/1 (S)

0.0064 सिचिंत भरत पिता करमशी भाई, प्रमोदा येन पति भरत कुमार, नीरा शाह पिता आशीष शाह

06

0.4570

1.2540

3308/2 (S)

0.0512 सिचिंत गोविन्द्र पिता पन्नालाल हिस्सा 1/6, संजय पिता चप्पालाल , इंदरबाई , चंदावाई, पार्वतीबाई, मंजुबाई, कोमल पुत्रियां चंपालाल, भगवंताबाई बेवा चंपालाल हिस्सा 1/6 . हुकुमचंद पिता पन्नालाल हिस्सा 1/6 , रमेश पिता पन्नालाल 1/6 , बसंतीबाई वेवा पन्नालाल

भाग 1 ]                             मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 मई 2023                          6001
07    मेहनलाल पिता रामरतन
                                        33241( s)        1,6200      0.1260     0441        सिचिंत
08.   मेसर्स गौतम इन्फा सुशील जैन पिता
                                         3324/2(S)   13.1360         0.4340     0.486       सिचिंत
      वसंतीलाल , मुकेश राका पिता
      हीरालाल जी
 09.   कैलाश नारायण , कौशल , किशोर                       0.0390      0.0370     0.0041      सिचिंत
                                        3326/1/4(S)
      पिता हीरालाल
  10.  जवाहरलाल, गोविन्द जी पिता                         1.1080      0.1490     0.0167      सिचिंत
                                         3334/1(s)
       बेनीराम अहीर
  11.  ज्वाहरलाल, गोविन्द जी पिता बेनीराम 3335 (5)       0.5230      0.2510     0.0281      सिचिंत
       अहीर
  12.  शासकीय                                            0.2300      0.0680     0.0076      सिचिंत
                                         3337 (5)
  13.   रमेशचन्द्र पिता वेणीराम                          1.0140      0,2290     0.0226      सिचिंत
                                         3338(S)
   14.   रमेशचन्द्र पिता वेणीराम                         0.1880      0.1030     0.0115      सिचिंत
                                         3228(s)
         रमेशचन्द्र पिता वेणीराम                         0.9930      0.1710     0.0192      सिचिंत
   15.                                   3226(S)
                                                                     0.4220     0.0473      सिचिंत
   16. शासकीय                            3328,           8,0270
                                          3329, 3330
                                                         28.712      3.520      0.3911      सिंचित
         कुल

कल्याणी पाण्डे, सक्षम प्राधिकारी एवं भू अर्जन एवं अनुविभागीय अधिकारी.

6002

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 26 मई 2023

नगरीय विकास एवं आवास विभाग

मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 26 मई 2023

सूचना

क्र. यूडीएच- 03-0043-2023 - अठारह 5.- मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम , 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973 ) की धारा 19 की उपधारा (4 ) के अधीन एतद्वारा सूचना दी जाती है कि राज्य सरकार द्वारा छिन्दवाड़ा निवेश क्षेत्र के लिये विकास योजना 2035 मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19( 1 ) में अनुमोदित की गई है तथा योजना की प्रति का निम्नलिखित कार्यालयों में कार्यालय समय के दौरान निरीक्षण किया जा सकेगा, अर्थात्:-

( 1 ) आयुक्त, जबलपुर संभाग , जबलपुर, मध्यप्रदेश

(2 ) कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा , मध्यप्रदेश

(3 ) आयुक्त, नगर पालिक निगम, छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश

(4) उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश , जिला कार्यालय, छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश .

2. यह विकास योजना मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19 की उपधारा ( 5 ) के प्रावधान अनुसार इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवर्तित होगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

आर. के. कार्तिकेय , उपसचिव.

भोपाल , दिनांक 26 मई 2023

क्र. यूडीएच- 03-0043-2023 - अठारह- 5.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3 ) के अनुसरण में, नगरीय विकास एवं आवास कीसूचना क्रमांक- यूडीएच- 03-0043-2023 -अठारह -5, दिनांक 26 मई 2023 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. के. कार्तिकेय, उपसचिव.

Bhopal , the 26th May 2023

NOTICE

No. UDH -3-0043-2023 -XVIII - 5.-Notice under section 19(4) of the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 is hereby given that the State Government has approved the Development Plan for Chhindwara (Planning Area) 2035 under sub - section (1 ) of Section 19 of the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No. 23 of 1973 ) , and a copy of the said plan may be inspected at the following offices during office hours , namely :-

(1) Commissioner, Jabalpur division, Jabalpur, Madhya Pradesh.

(2) Collector, District Chhindwara , Madhya Pradesh

(3) Commissioner , Nagar Palik Nigam, Chhindwara, Madhya Pradesh

(4) Deputy Director , Town & Country Planning , District Office Chhindwara, Madhya Pradesh.

2. The said development plan shall come into operation with effect from the date of publication of this notice in Madhya Pradesh Gazette under section 19 (5 ) of Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 .

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh ,

R. K. KARTIKEY, Dy . Secy.

6003 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 मई 2023

भोपाल, दिनांक 26 मई 2023

सूचना

क्र. यूडीएच- 3-0087-2023 - अठारह 5.- मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973 ) की धारा 19 की उपधारा ( 4 ) के अधीन एतद्वारा सूचना दी जाती है कि राज्य सरकार द्वारा अशोकनगर निवेश क्षेत्र के लिये विकास योजना 2035 मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19 ( 1 ) में अनुमोदित की गई है तथा योजना की प्रति का निम्नलिखित कार्यालयों में कार्यालय समय के दौरान निरीक्षण किया जा सकेगा, अर्थात्:-

( 1 ) आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर , मध्यप्रदेश

(2) कलेक्टर, जिला अशोकनगर, मध्यप्रदेश

(3 ) मुख्य नगर पालिक अधिकारी, नगर पालिका परिषद, अशोकनगर, मध्यप्रदेश

(4) उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय, गुना, मध्यप्रदेश.

2. यह विकास योजना मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम , 1973 की धारा 19 की उपधारा ( 5 ) के प्रावधान अनुसार इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवर्तित होगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

आर. के. कार्तिकेय, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 26 मई 2023

क्र. यूडीएच- 3-0087-2023- अठारह - 5.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3 ) के अनुसरण में, नगरीय विकास एवं आवास की सूचना क्रमांक-क्र. यूडीएच-3-0087-2023-अठारह -5, दिनांक 26 मई 2023 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. के. कार्तिकेय , उपसचिव.

Bhopal , the 26th May 2023

NOTICE

No. UDH - 3-0087-2023 - XVIII - 5.-Notice under section 19(4) of the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 is hereby given that the State Government has approved the Development Plan for Ashok Nagar (Planning Area) 2035 under sub - section ( 1) of Section 19 of the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam , 1973 (No. 23 of 1973) , and a copy of the said plan may be inspected at the following offices during office hours , namely :-

(1) Commissioner, Gwalior division , Gwalior , Madhya Pradesh.

(2) Collector, District Ashok Nagar , Madhya Pradesh

(3 ) Chief Municipal Officer, Nagar Palika Parishad, Ashok Nagar , Madhya Pradesh

(4) Deputy Director , Town & Country Planning , District Office Guna, Madhya Pradesh .

2. The said development plan shall come into operation with effect from the date of publication of this notice in Madhya Pradesh Gazette under section 19 (5) of Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 .

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh ,

R. K. KARTIKEY, Dy. Secy.

6004

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 मई 2023

भोपाल , दिनांक 26 मई 2023

सूचना

क्रमांक एफ-3-86 / 2021 /18-5 :- मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम , 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973 ) की धारा 19 की उप धारा (4 ) के अधीन एतद् द्वारा सूचना दी जाती है कि, राज्य सरकार द्वारा उज्जैन निवेश क्षेत्र के लिये विकास योजना 2035 मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19 (2) में उपांतरणों के साथ अनुमोदित की गई है तथा योजना की प्रति का निम्नलिखित कार्यालयों में कार्यालयीन समय के दौरान निरीक्षण किया जा सकेगा, अर्थात्:-

1. आयुक्त, उज्जैन संभाग उज्जैन, म०प्र ० ।

2. कलेक्टर, जिला उज्जैन, म ० प्र० ।

3. आयुक्त, नगर पालिक निगम , उज्जैन, म० प्र ० ।

4. संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय उज्जैन, म० प्र० ।

2/ उज्जैन विकास योजना (प्रारूप) 2035 में उपांतरण संबंधी मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम , 1973 की धारा 19 (2 ) में जारी सूचना दिनांक 01/04/2022 (म ०प्र ० राजपत्र में दिनांक 08.04.2022 को प्रकाशित) पर निर्धारित समयावधि में प्राप्त आपत्ति / सुझावों पर सुनवाई उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गया है कि, निम्न दो उपांतरण विलोपित करते हुये उज्जैन विकास योजना (प्रारूप) 2035 को अंतिम किया जायें:-

1 / अनुसूची की कंडिका क्रमांक -2 सरल क्रमांक -15 (4) अध्याय-6 विकास नियमन की कंडिका-6.27 के बिन्दु क्रमांक-1 को प्रतिःस्थापित किये जाने संबंधी प्रस्ताव ।

2/ अनुसूची की कंडिका क्रमांक -2 सरल क्रमांक -17(1 ) में क्रमांक 7 पर गऊघाट से सावराखेड़ी को जोड़ने हेतु नदी पर ब्रिज ।

टीप :- मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा-23- क(1 )(ख) के तहत जिस भूमि पर उपयोग उपांतरण संबंधी प्रकरण अंतिम अधिसूचना जारी किये जाने हेतु मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश नियम , 2012 के नियम-15 उपनियम- (15) के प्रभावशील होने की दिनांक 29.08.2022 के पूर्व विभाग को प्राप्त हो गये थे एवं अंतिम अधिसूचना जारी करने के पूर्व उज्जैन विकास योजना-2035 में उनका समाधान हो जाता हो , उन पर उज्जैन विकास योजना 2035 के भूमि उपयोग प्रस्ताव तभी प्रभावशील होगें जब उस पर भू- उपयोग उपांतरण संबंधी लेव्ही विभाग में जमा करा दी गई हो ।

6005 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 मई 2023

3/ यह विकास योजना मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा -19 की उपधारा (5) के प्रावधान अनुसार इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवर्तित होगी ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

आर. के. कार्तिकेय, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 26 मई 2023

क्र. एफ- 03-86-2021-अठारह - 5.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में , नगरीय विकास एवं आवास की सूचना क्रमांक- एफ- 03-86-2021-अठारह -5, दिनांक 26 मई 2023 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. के. कार्तिकेय, उपसचिव.

Bhopal , the 26th May 2023

NOTICE

No. F - 3-86/2021 / 18-5 : Notice under section 19(4) of the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam 1973 is hereby given that the State Government has approved the Development Plan with modifications for Ujjain (Planning Area) 2035 under sub - section (2) of section 19 of the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam 1973 (No. 23 of 1973) and a copy of the said plan may be inspected at the following offices during office hours , namely : -

1- Commissioner , Ujjain division Ujjain , M.P. ,

2- Collector, District Ujjain , M.P. ,

3- Commissioner , Municipal Corporation , Ujjain , M.P. ,

4- Joint Director , Town & Country Planning, District Office Ujjain , M.P. ,

2/ Objection/suggestion received within the stipulated time period on the notification dated 01-04-2022 ( Published in State Gazette on 08-04-2022 ) regarding modification in Ujjain Development Plan , 2035 were heard and it has been decided that : -

The following two proposed modifications be deleted and Ujjain Development Plan be finalized : -

1- Proposal regarding substitution of clause 6.27 of chapter 6 Development regulations , mentioned in point no 2 serial no . 15 (4 ) of the schedule .

2- Bridge joining Gaughat to Sawarakhedi on river mentioned is serial no . 7 of point no 17 ( 1 ) of the schedule .

6006

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 मई 2023

Note- The cases regarding modification in development Plan under section 23 - a ( 1 ) b , which have been received in the department before coming into effect of sub rule 15 of rule 15 of Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Niyam , 2012 get resolved in Ujjain Development Plan , 2035 shall only be effective , when the levy regarding change of land use is deposited with the department .

3/ The said development plan shall come into operation with effect from the date of publication of this notice in M.P. Gazette under section 19 (5 ) of M.P. Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam , 1973 .

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh, R. K. KARTIKEY , Dy. Secy .

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 26 May 2023. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2023-05-26.21.Ordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2023-05-26.21.Ordinary.