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मध्यप्रदेश शासन
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 176]
भोपाल , शुक्रवार, दिनांक 2 जून 2023-ज्येष्ठ 12 , शक 1945
पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल
भोपाल, दिनांक 2 जून 2023
क्र. एफ-4-6-2012- चौवन-1.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल , एतद्वारा, मध्यप्रदेश पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग तृतीय श्रेणी ( लिपिकवर्गीय तथा अलिपिकवर्गीय ) सेवा भर्ती नियम, 2013 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :-
संशोधन
उक्त नियमों में, नियम 2 में, खण्ड ( क) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात् :-
" (क) सेवा के संबंध में ' नियुक्ति प्राधिकारी ' से अभिप्रेत है, विभागाध्यक्ष. "
No. F- 4-6-2012- LIV- 1 . In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh, hereby, makes the following amendment in the Madhya Pradesh Backward Classes and Minority Welfare Department Class - III (Clerical and Non- Clerical ) Service Recruitment Rules , 2013 , namely :-
AMENDMENT
In the said Rules , in rule 2, for clause ( a) , the following clause shall be substituted , namely : - "(a) 'Appointing Authority' in respect of the service means the Head of the Department " .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एन. पी. नामदेव, उपसचिव.
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नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2023.