इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश
शासन
सत्यमेव जयत
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 177]
भोपाल , शुक्रवार , दिनांक 2 जून 2023 -ज्येष्ठ 12, शक 1945
नगरीय विकास एवं आवास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
सूचना
भोपाल , दिनांक 2 जून 2023
क्रमांक एफ 3-32 / 2020/18-5:- एतद् द्वारा सूचना दी जाती है कि म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973 ) की धारा 18 की उपधारा (3 ) के अधीन संचालक नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा प्रस्तुत भोपाल निवेश क्षेत्र की प्रारूप विकास योजना 2031 में राज्य शासन द्वारा निम्नानुसार उपांतरण करने का निर्णय लिया गया है । अतः म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम , 1973 की धारा 19 की उपधारा (2 ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रस्तावित उपांतरणों का विवरण सूचना के माध्यम से प्रकाशित किया जा रहा है । उपांतरणों का विस्तृत विवरण मानचित्र के साथ वेबसाइट www.mptownplan.gov.in पर उपलब्ध है तथा उनका निम्नलिखित कार्यालयों में कार्यालयीन समय में अवकाश के दिन को छोड़कर सूचना प्रकाशन के दिनांक से तीस दिवस की कालावधि में निरीक्षण किया जा सकेगा ।
353 354
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 जून 2023
1. अवर सचिव , म.प्र. शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग , कक्ष कमांक ए 227 , वी. बी. 2 द्वितीय तल , मंत्रालय भोपाल, मध्यप्रदेश ।
2. आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल मध्यप्रदेश।
3. कलेक्टर जिला भोपाल मध्यप्रदेश ।
4. आयुक्त, नगर निगम, भोपाल मध्यप्रदेश ।
5. संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय भोपाल मध्यप्रदेश ।
अनुसूची
भोपाल विकास योजना (प्रारूप) 2031 का प्रकाशन तीन खण्डों में किया गया है । विकास योजना (प्रारूप ) , 2031 की पुस्तक का खण्ड-3 , जो कि विकास नियमन से संबधित है, का प्रकाशन किया जा रहा है ।
भोपाल विकास योजना (प्रारूप ) 2031 में प्रस्तावित उपांतरण जिस भाग पर है, उसको चिन्हित किया गया है तथा चिन्हित भाग को मानचित्र पर क्रमांकन तथा प्रस्तावित उपांतरण कर निम्न तालिका में भी उल्लेखित किया गया है । प्रस्तावित उपांतरण वाले भाग को सुविधा की दृष्टि से भूमि उपयोग को पृथक खसरा मानचित्र पर भी दर्शाया गया है, जिससे प्रस्तावित उपांतरण को स्पष्ट किया जा सके । निम्नलिखित तालिका के कॉलम क्रमांक-3 में प्रस्तावित उपांतरण का संक्षिप्त विवरण दिया गया है तथा तालिका के कॉलम क्रमांक-3 के संदर्भ में कॉलम -4 के अंतर्गत उल्लेखित मानचित्र में प्रस्तावित उपांतरण को खसरा मानचित्र पर सुलभ संदर्भ हेतु दर्शाया गया है, जो कि प्रारूप विकास योजना के रंगीन भूमि उपयोग मानचित्र का भाग होगा ।
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 जून 2023
354(1)
तालिका
प्रस्तावित उपांतरण
क्र.
भोपाल विकास योजना (प्रारूप) 2031 में निर्दिष्ट प्रावधान
1
2
1
ग्राम सूखी सेवनिया रेलवे स्टेशन तथा ग्राम चौपड़ाकला में रेलवे स्टेशन कृषि, सार्वजनिक उपयोगिताएँ और सुविधाएँ उपयोग जोन प्रस्तावित है ।
औचित्य एवं कारण मानचित्र क्रमांक
3
4
5
मानचित्र क्रमांक 1
म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम , 1973 की धारा 16 के अंतर्गत अनुमोदित अभिन्यास में प्रस्तावित मार्ग को दर्शाया गया है । मानचित्र अनुसार सूखी सेवनिया स्टेशन के दोनों ओर 24.0 रेलवे मीटर चौड़े मार्ग प्रस्तावित किये गये हैं ।
2
प्रारूप विकास योजना पर प्राप्त आपत्ति अनुसार म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 16 के अंतर्गत अनुमोदित अभिन्यास में प्रस्तावित मार्ग को दर्शाये जाने हेतु आपत्ति प्रस्तुत की गई है । आपत्ति स्वीकार किए जाने के साथ ही सूखी सेवनिया रेलवे स्टेशन के दोनों ओर 24.0 मीटर चौड़े मार्ग को प्रस्तावित किया गया है ताकि भविष्य में रेलवे स्टेशन के दोनों ओर उचित मार्ग संरचना निर्मित हो सके ।
मानचित्र क्रमांक 2
प्रस्तावित मार्ग तथा रेलवे से बाउण्ड्री के मध्य की यातायात उपयोग की भूमि के स्थान पर मानचित्र अनुसार मार्ग , आर.जी. -2, आर.जी. -4 तथा सामान्य कृषि क्षेत्र उपयोग जोन के अंतर्गत प्रस्तावित है ।
मिसरोद स्टेशन होशंगाबाद रेलवे की तरफ जाने वाली रेलवे लाईन एवं प्रस्तावित मार्ग के मध्य की भूमि को निवेश क्षेत्र सीमा तक परिवहन उपयोग जोन के अंतर्गत प्रस्तावित है ।
रेलवे सीमा से 30.0 मीटर तक किसी प्रकार का निर्माण रेलवे की अनापत्ति के बिना नहीं किया जाता है । प्रस्तावित मार्ग तथा रेलवे बाउण्ड्री के मध्य की भूमि जो कि परिवहन उपयोग जोन के अंतर्गत दर्शायी गयी है, पर प्राप्त आपत्तियों के संदर्भ में परिवहन उपयोग जोन के स्थान पर आर.जी. - 2 एवं आर.जी. -4 तथा सामान्य कृषि क्षेत्र उपयोग जोन के अंतर्गत प्रस्तावित की गयी 354 ( 2)
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 जून 2023
प्रस्तावित उपांतरण
क्र.
भोपाल विकास योजना (प्रारूप) 2031 में निर्दिष्ट प्रावधान
1
2
3
3
औचित्य एवं कारण मानचित्र क्रमांक
4
5
है ।
प्रश्नाधीन मार्ग की चौड़ाई बैरसिया मार्ग से सेवनिया मानचित्र क्रमांक 3
ओमकारा तक 60 मीटर
उक्त मार्ग की चौड़ाई एवं एकरेखण मानचित्र अनुसार प्रस्तावित है ।
नगर के पूर्वी ओर बायपास मार्ग के समानान्तर प्रस्तावित 60.0 मीटर चौड़ा मार्ग ।
4
प्रस्तावित है । उक्त मार्ग
का अंश भाग जो कि हताई
खेड़ा डेम तथा अनंतपुर आबादी के ऊपर से भी
जाता है को मानचित्र में
दर्शाये अनुसार विलोपित किया गया है तथा इसका
एकरेखण मानचित्र में दर्शाये
अनुसार प्रस्तावित किया गया है । इसी मार्ग के समानांतर मार्ग निर्माण होने
से मार्ग की चौड़ाई 30
मीटर प्रस्तावित की गई है ।
मानचित्र क्रमांक 4
मानचित्र अनुसार मार्ग को
विलोपित किया गया ।
ग्राम-जमुनियां छीर एवं कोलूखेड़ी में इंदौर मार्ग से उत्तर की ओर 18 मीटर चौड़ा मार्ग प्रस्तावित है ।
5
ग्राम जमुनिया छीर खसरा क्रमांक 80 , 82, 83 , 84, 85 पर शैक्षणिक उपयोग हेतु अभिन्यास स्वीकृत है तथा स्थल पर विकास कार्य किया गया है , जिसमें उक्त मार्ग प्रस्तावित नहीं किया गया है । अतः अनुमोदित अभिन्यास से एकरूपता रखते हुए उपांतरण प्रस्तावित है ।
मानचित्र क्रमांक 5
मानचित्र अनुसार मार्ग
संरचना प्रस्तावित की गयी
है ।
ग्राम बिलखिरिया खुर्द एवं हिनौतिया आलम में प्रस्तावित संरचना । मार्ग प्रारूप विकास योजना 2031 में आर.जी.-4 एवं
ग्रामीण भार्गों एवं नहर के सर्विस मार्गो का सुदृढ़ीकरण करते हुए मार्ग संरचना प्रस्तावित की गयी है ।
ग्राम बिलखिरिया खुर्द, खसरा क्रं . 60, 64, पर म.प्र.
354(3)
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 जून 2023
प्रस्तावित उपांतरण
क्र.
भोपाल विकास योजना (प्रारूप) 2031 में निर्दिष्ट प्रावधान
1
2
3
मार्ग उपयोग जोन अंतर्गत प्रस्तावित ।
6
ग्राम लाऊखेड़ी में प्रस्तावित जी-5 उपयोग जोन ।
औचित्य एवं कारण मानचित्र क्रमांक
4
5
नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम , 1973 की धारा 23(क) के अंतर्गत प्रकरण में संचालनालय द्वारा कृषि से सार्वजनिक अर्द्ध सार्वजनिक भूमि उपयोग अंतर्गत स्कूल उपयोग हेतु अनुशंसा की गई थी ।
मानचित्र क्रमांक 6
मानचित्र अनुसार प्रस्तावित सी. जेड-0 , सी. जेड-1 , नगर वन/ वनीकरण (जी-5) उपयोग जोन को पुनर्निर्धारित किया गया है ।
7
उपयोग जोन एवं मार्ग संरचना । ग्राम खजूरीकलां में अवधपुरी क्षेत्र एवं आसपास में प्रस्तावित आवासीय
प्राप्त आपत्तियों /सुझावों के परिपेक्ष्य में बड़े तालाब की ओर मिलने वाले नाले एवं अन्य पर्यावरणीय संवेदनशील क्षेत्र को नगर वन/ वनीकरण (जी-5) उपयोग जोन में दर्शाया गया है । शेष भूमि पर समीपवर्ती उपयोग प्रस्तावित किए गए हैं ।
मानचित्र क्रमांक 7
भोपाल विकास योजना 2005 में प्रस्तावित 60 मीटर मार्ग की चौड़ाई 30 मीटर निर्धारित करते हुए मानचित्र अनुसार मार्ग संरचना एवं उपयोग जोन प्रस्तावित किए गए हैं ।
भोपाल विकास योजना 2005 में ग्राम खजूरीकलां अवधपुरी क्षेत्र में 60 मीटर चौड़े प्रस्तावित मार्ग को भोपाल विकास योजना (प्रारूप) 2031 में विलोपित किया गया था, उसे मानचित्र में दर्शाये अनुसार 30 मीटर किया जाना प्रस्तावित है ।
इस क्षेत्र में कोर्डिनेशन मार्ग एवं स्थल के आधार पर 18 मीटर एवं 24.0 मीटर मार्ग प्रस्तावित है ।
354 (4)
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 जून 2023
प्रस्तावित उपांतरण
क्र.
भोपाल विकास योजना (प्रारूप) 2031 में निर्दिष्ट प्रावधान
1
2
8
औचित्य एवं कारण मानचित्र क्रमांक
3
5
4
मानचित्र क्रमांक 8
मानचित्र अनुसार आर.जी.
-4 उपयोग
जोन
प्रस्तावित है ।
ग्राम महाबड़िया में कोलार मार्ग के पूर्वी ओर प्रस्तावित सामान्य कृषि क्षेत्र उपयोग जोन ।
9
ग्राम महाबड़िया में वर्तमान में स्थित पुलिस थाना, शासकीय भूमि पर स्थित बसाहट के कारण आर.जी. उपयोग जोन में मानचित्र में दर्शाये अनुसार उपांतरण प्रस्तावित है । -4
क्रमांक 9 मानचित्र
मानचित्र अनुसार आर.जी. -4 उपयोग जोन प्रस्तावित किया गया है ।
ग्राम समरधा में होशंगाबाद मार्ग के दोनों प्रस्तावित सामान्य ओर कृषि क्षेत्र उपयोग जोन ।
10
ग्राम समरधा में म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 16 के अंतर्गत स्वीकृत अभिन्यास के कारण आपत्तियां प्राप्त हुई थीं । इसी संदर्भ में क्षेत्रीय विकास की स्थिति में ग्राम समरधा में होशंगाबाद रोड, 24.0 मीटर प्रस्तावित मार्ग एवं जलीय निकाय के मध्य की भूमि को आर.जी. -4 उपयोग जोन के अंतर्गत प्रस्तावित किया गया है ।
मानचित्र क्रमांक 10
मानचित्र अनुसार प्रस्तावित आर.जी.-4 एवं सामान्य कृषि क्षेत्र उपयोग जोन ।
ग्राम कानासैंया में पुलिस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से लगकर प्रस्तावित सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक उपयोग जोन ।
ग्राम कानासैया में वर्तमान में सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक उपयोग जोन के अंतर्गत पुलिस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट परिसर के अंतर्गत निजी भूमि स्वामित्व की भूमि को भी दर्शाया गया है । इसके संबंध में समूह क्रमांक 25 में प्राप्त आपत्तियों के संदर्भ में प्रस्तावित उपयोग जोन का परीक्षण किया जाकर मानचित्र अनुसार उपांतरण किए गए हैं ।
354( 5)
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 जून 2023
प्रस्तावित उपांतरण
क्र.
भोपाल विकास योजना (प्रारूप) 2031 में निर्दिष्ट प्रावधान
1
2
11
औचित्य एवं कारण मानचित्र क्रमांक
4
3
5
मानचित्र अनुसार 24 मी.
चौड़े मार्ग प्रस्तावित है ।
ग्राम बाबड़ियाकलां एवं बंजारी में आर. जी.-2 उपयोग जोन ।
12
मानचित्र क्रमांक 11
ग्राम बाबड़ियाकलां में स्वीकृत अभिन्यास में दर्शित कोर्डिनेशन मार्ग को विकास योजना मार्ग के रूप में समावेश करने के लिए प्राप्त सुझाव अनुसार उपांतरण प्रस्तावित हैं ।
मानचित्र क्रमांक 12
मानचित्र अनुसार मार्ग का एकरेखण एवं 18 मी. चौड़ा नवीन मार्ग प्रस्तावित ।
कोलार रोड से कान्हाकुंज क्षेत्र में दर्शित 60 मी. मार्ग एवं चौड़ा आर.जी.-2 उपयोग जोन ।
13
प्रस्तावित 60 मी. चौड़े मार्ग के एकरेखण में कान्हाकुंज कालोनी का विकास हुआ है । इस संबंध में प्राप्त आपत्ति मान्य करते हुए मार्ग के एकरेखण को आंशिक रूप से संशोधित किया गया है तथा वर्तमान मार्ग की चौड़ाई निर्धारित करते हुए 18 मी. चौड़ा नवीन मार्ग प्रस्तावित किया है ।
मानचित्र में दर्शाए अनुसार
भूमि उपयोग प्रस्तावित है ।
अरहेड़ी हताईखेड़ा तालाब ग्राम के उत्तर में प्रस्तावित सामान्य आवासीय-5, सार्वजनिक अर्द्ध सार्वजनिक एवं सार्वजनिक सुविधाऐं, मार्ग तथा तालाब के दक्षिण पूर्व की ओर दर्शित जी-1 उपयोग जोन ।
मानचित्र क्रमांक 13
हताई खेड़ा तालाब के उत्तर में दर्शित सामान्य आवासीय-5, एवं अन्य उपयोग संवेदनशील क्षेत्र में प्रस्तावित होने के कारण इनके स्थान पर जी-5 एवं दक्षिण पूर्व की ओर दर्शित जी-1 को पर्यावरणीय दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र में निर्धारित करते हुए शेष क्षेत्र में आर.जी. -4, जी-1 उपयोग जोन एवं 30 मीटर चौड़े मार्ग को हताईखेड़ा मार्ग तक प्रस्तावित किया गया है ।
354( 6)
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 जून 2023
प्रस्तावित उपांतरण
क्र.
भोपाल विकास योजना (प्रारूप) 2031 में निर्दिष्ट प्रावधान
1
2
औचित्य एवं कारण मानचित्र क्रमांक
3
4
5
मानचित्र अनुसार सामान्य सार्वजनिक एवं अर्ध सार्वजनिक ( PSP), नगर वन/ वनीकरण, सामान्य कृषि क्षेत्र तथा 24.0 मीटर मार्ग
14
ग्राम सतगढी के शासकीय भूमि खसरा क्रमांक 44, 46, 65, 66, 67, 110, 112/1, 113, 155, 156 का भूमि मे जी-5 , 24 मीटर चौड़ा मार्ग एवं सामान्य कृषि क्षेत्र (AG-1) उपयोग जोन ।
15 ग्राम भैरोपुर में प्रस्तावित आर.जी. -2 एवं आर.जी.-4 उपयोग जोन ।
ग्राम सतगढी के खसरा कमांक 44, 46, 65 , 66, 67, 110 , 112/1 , 113 , 155, 156 शासकीय भूमि है । शासकीय भूमि पर स्पोट्स सिटी हेतु आंवटन चाहा गया है ।
मानचित्र क्रमांक 37
निजी भूमि को नगर वन/ वनीकरण (जी-5) उपयोग जोन के अंतर्गत दर्शाया गया है ।
अतः भोपाल विकास योजना (प्रारूप) 2031 में मानचित्र अनुसार
भूमि उपयोग सार्वजनिक एवं अर्ध सार्वजनिक ( PSP) , सामान्य कृषि क्षेत्र उपयोग जोन तथा 24.0 मीटर मार्ग किया जाना प्रस्तावित है ।
मानचित्र क्रमांक 15
मानचित्र अनुसार 24 मी. मार्ग तथा नहर के दोनों ओर 15-15 मीटर चौड़े मार्ग प्रस्तावित किए गए हैं ।
ग्राम भैरोपुर में प्रस्तावित आर.जी.-2 एवं आर.जी.-4 उपयोग जोन में भोपाल विकास योजना 2005 में प्रस्तावित 24 मीटर मार्ग को प्रारूप विकास योजना में प्रस्तावित नहीं किया गया । इसे पुनः प्रस्तावित किया जा रहा है । प्रस्तावित उपांतरण में वर्तमान में स्थित तालाब के किनारे फीजीबिलिटी के आधार पर प्रस्तावित किया गया है तथा होशंगाबाद रोड से बायपास तक उपलब्ध ग्रामीण मार्ग को 24 मीटर चौड़ा प्रस्तावित किया गया 354(7)
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 जून 2023
प्रस्तावित उपांतरण
क्र.
भोपाल विकास योजना (प्रारूप) 2031 में निर्दिष्ट प्रावधान
1
2
16
ग्राम खजूरीकलां में प्रस्तावित आवासीय (आर.जी.-4) उपयोग जोन ।
औचित्य एवं कारण मानचित्र क्रमांक
3
4
5
है ।
मानचित्र क्रमांक 16
मानचित्र अनुसार ग्राम खजूरीकलां से डोबरा जागीर की ओर 24 मी. चौड़ा मार्ग प्रस्तावित है ।
17
ग्राम मिसरोद में प्रस्तावित आवासीय (आर.जी.-2) उपयोग जोन ।
प्राप्त आपत्ति अनुसार प्रारूप विकास योजना में 24.0 मीटर चौड़ा मार्ग प्रस्तावित किया गया है ।
मानचित्र क्रमांक 17
मानचित्र अनुसार 30 मी. चौड़े तथा नहर के दोनों ओर 15-15 मीटर चौड़े प्रस्तावित मार्ग ।
18
मिसरोद और होशंगाबाद मार्ग के मध्य बेहतर कनेक्टिविटी हेतु 30 मी चौडा मार्ग एवं नाहर के दोनो और 15-15 मीटर चौडा मार्ग प्रस्तावित किया गया है ।
मानचित्र क्रमांक 18
मानचित्र में प्रस्ताव अनुसार 24 मी. चौड़े मार्ग का वैकल्पिक एकरेखण ।
ग्राम अमरावद खुर्द में प्रस्तावित आवासीय (आर.जी. -2) उपयोग जोन एवं मार्ग ।
19
प्रश्नाधीन भाग पर स्कूल का निर्माण होने के कारण मार्ग के एलाइनमेंट को आंशिक रूप से परिवर्तित कर वैकल्पिक एकरेखण प्रस्तावित किया गया है ।
मानचित्र क्रमांक 19
मानचित्र में दर्शाए अनुसार 18 मी. एवं 24 मी. चौड़े मार्ग प्रस्तावित हैं ।
खजूरीकलां पिपलानी ग्राम एवं चमारन प्रस्तावित आवासीय में एवं सार्वजनिक अर्द्ध सार्वजनिक उपयोग जोन ।
20
प्राप्त आपत्ति/सुझाव अनुसार प्रश्नाधीन क्षेत्र में दी गई अनुज्ञाओं में 18 एवं 24 मीटर चौड़े समन्वय मार्ग के आधार पर स्वीकृत हैं । 18 एवं 24 मीटर चौड़े मार्गों को समावेश किये जाने हेतु प्रस्तावित किए गए हैं ।
मानचित्र अनुसार सामान्य
कृषि क्षेत्र प्रस्तावित है ।
ग्राम कोलुआं खुर्द, बिलखिरिया एवं ग्राम नरोन्हा सांकल में प्रस्तावित जी-5 उपयोग जोन ।
मानचित्र क्रमांक 20
ग्राम कोलुआं खुर्द, बिलखिरिया एवं ग्राम नरोन्हा सांकल में तालाब से लगी हुई संवेदनशील भूमि को नगर वन / वनीकरण के लिए निर्दिष्ट करते हुए शेष भूमि को सामान्य कृषि क्षेत्र के अंतरगत दर्शाया 354(8)
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 जून 2023
प्रस्तावित उपांतरण
क्र.
भोपाल विकास योजना (प्रारूप) 2031 में निर्दिष्ट प्रावधान
1
2
21
औचित्य एवं कारण मानचित्र क्रमांक
3
4
5
गया है ।
मानचित्र क्रमांक 21
मानचित्र अनुसार मार्ग संरचना एवं आवासीय उपयोग जोन प्रस्तावित है ।
ग्राम बर्रई में प्रस्तावित मार्ग एवं आवासीय उपयोग जोन ।
ग्राम
22
बरखेडी
ग्राम बर्रई में प्रस्तावित मार्ग संरचना को आपत्तियों तथा फीजिबिलिटी के आधार पर पुनः संशोधित कर प्रस्तावित किया गया है ।
मानचित्र क्रमांक 22
मानचित्र अनुसार जी-5 , मार्ग, सामान्य कृषि क्षेत्र एवं सामान्य आवासीय-5 उपयोग जोन प्रस्तावित है ।
मेडोरा , मेंडोरी , चीचली , खुशालपुरा , महुआखेड़ा, बाज्याफ्त, रातीबड़, बरखेडी खुर्द, भानपुर केकडिया, चंदनपुरा, छावनी, खुदागंज, बरखेड़ी कलां, बेरखेड़ा नाथू गौरा में मार्ग, सामान्य आवासीय-5, सार्वजनिक अर्द्ध सार्वजनिक, सामान्य कृषि क्षेत्र उपयोग जोन ।
नगर के दक्षिण-पश्चिम क्षेत्र में कलियासोत बांध तथा केरवा बांध के समीप ग्राम रातापानी से ग्राम मेण्डोरा एवं ग्राम चंदनपुरा तक वन क्षेत्र फैला हुआ है । इस क्षेत्र में बाघो की उपस्थिति होने के कारण यह संवेदनशील क्षेत्र है अतः इस क्षेत्र में निम्नलिखित संशोधन प्रस्तावित है :-
1.केरवा बांध से संलग्न क्षेत्र को भोपाल विकास योजना-2005 में हरित क्षेत्र में दर्शाया गया था किन्तु भोपाल विकास योजना (प्रारूप ) 2031 में इसमें से कुछ भूमि को सामान्य आवासीय 5 के रूप में प्रस्तावित किया गया है । वन क्षेत्र एवं जल भराव क्षेत्र के निकट होने के कारण यह क्षेत्र पर्यावरणीय दृष्टि से संवेदनशील है एवं इस क्षेत्र में निर्माण होने से केरवा बांध एवं इस क्षेत्र की ecology पर प्रतिकूल प्रभाव पडना संभावित है । अतः प्रस्तावित सामान्य 354( 9)
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 जून 2023
प्रस्तावित उपांतरण
भोपाल विकास मानचित्र
क्र. औचित्य एवं कारण
योजना (प्रारूप) क्रमांक
2031 में निर्दिष्ट
प्रावधान
1 2 3 4 5
आवासीय-5 उपयोग
जोन को पुनः हरित क्षेत्र
के रूप में दर्शाया गया
है ।
2.ग्राम चंदनपुरा , छावनी
तथा मेंडोरा में मध्य प्रदेश
राजपत्र दिनांक 16
जुलाई, 2021 तथा 30
जुलाई, 2021 में
अधिसूचना जारी कर
शासकीय भूमि को वन
भूमि वन विभाग को
हस्तांतरित की गई ।
अधिसूचना अनुसार
भोपाल विकास योजना
प्रारूप 2031 में उक्त भूमि
को सार्वजनिक अर्द्ध
सार्वजनिक के स्थान पर
जी-5 उपयोग जोन
अंतर्गत प्रस्तावित किया
गया है ।
3. भोपाल विकास योजना
(प्रारूप) 2031 में केरवां
डेम से संलग्न भूमि
भोपाल विकास योजना
2005 में हरित क्षेत्र
अंतर्गत दर्शायी गयी थी,
जिसे प्रारूप विकास
योजना में सामान्य
आवासीय-5 प्रस्तावित
किया गया था । भोपाल
विकास योजना 2005
अनुसार पुनः उक्त भूमि
को हरित क्षेत्र अनुसार
प्रस्तावित किया गया है ।
4.विकास योजना (प्रारूप) 354( 10)
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 जून 2023
प्रस्तावित उपांतरण
भोपाल विकास मानचित्र
क्र. औचित्य एवं कारण
योजना (प्रारूप) क्रमांक
2031 में निर्दिष्ट
प्रावधान
1 2 3 4 5
2031 में ग्राम मेंडोरा से
ग्राम रातीबड़ में
बिलकिसगंज मार्ग तक
प्रस्तावित 60 मीटर मार्ग
को विलोपित करते हुए,
स्थल पर उपलब्ध मेंडोरी
से ग्राम खुदागंज, ग्राम
बेरखेड़ी कलां में
बिलकिसगंज मार्ग तक
45 मीटर किया जाना
प्रस्तावित है ।
5. विकास योजना ( प्रारूप)
2031 में ग्राम मेंडोरी,
ग्राम बरखेड़ी खुर्द, ग्राम
नीलबड़, ग्राम बेरखेड़ी
कलां ग्राम गौरा से
बरखेड़ा नाथू तक
प्रस्तावित 45 मीटर मार्ग
का आंशिक भाग जो ग्राम
मेंडोरी , बरखेड़ी खुर्द तथा
ग्राम नीलबड़ में
बिलकिसगंज मार्ग को
जोड़ता है, को विलोपित
किया जाना प्रस्तावित है
तथा वर्तमान में स्थित
मार्ग की चौड़ाई साक्षी
ढाबे तक 45 मीटर किया
जाना प्रस्तावित है ।
प्रश्नाधीन भाग में प्रारूप
विकास योजना में
प्रस्तावित भाग को
संशोधन कर पुनः
प्रस्तावित किया गया ।
6. कलियासोत बांध से
लगकर तथा केरवा मार्ग
के पूर्वी ओर स्थित भूमि
को भोपाल विकास
354(11)
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 जून 2023
प्रस्तावित उपांतरण
क्र.
औचित्य एवं कारण
मानचित्र क्रमांक
भोपाल विकास योजना (प्रारूप) 2031 में निर्दिष्ट प्रावधान
1
3
2
4
5
योजना-2005 में हरित क्षेत्र के रूप में प्रस्तावित किया गया था । उक्त क्षेत्र को भोपाल विकास योजना (प्रारूप) 2031 में सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक उपयोग जोन अंतर्गत प्रस्तावित किया गया है । उक्त क्षेत्र बडी झील एवं कलियासोत बांध के मध्य स्थित होकर कलियासोत बांध का जलग्रहण क्षेत्र है एवं पर्यावरणीय दृष्टि से संवेदनशील होने के कारण इसे सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक उपयोग जोन के स्थान पर पुनः हरित क्षेत्र के रूप में रखा गया है ।
7.भोपाल विकास योजना (प्रारूप) 2031 में केरवा बांध के एफटीएल के अंतर्गत क्षेत्र को भूमि उपयोग मानचित्र पर दर्शाया गया था, जो कि वास्तविक जल भराव क्षेत्र से कम था । सेटेलाईट इमेज के आधार पर वास्तवित जल भराव क्षेत्र के अनुरूप संशोधन कर केरवा बांध का क्षेत्रफल दर्शाया गया है ।
23
मानचित्र क्रमांक 23
मानचित्र अनुसार मार्ग
एकरेखण एवं आवासीय
(आर.जी.-4)
जोन।
उपयोग
ग्राम रापाडिया में प्रस्तावित आवासीय (आर.जी.-4) उपयोग जोन ।
प्रदत्त अनुज्ञा एवं स्थल पर हुये निर्माण के आधार पर मार्ग एकरेखण पुनर्निर्धारित किया गया है, तथा 18 354(12)
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 जून 2023
प्रस्तावित उपांतरण
क्र.
भोपाल विकास योजना (प्रारूप) 2031में निर्दिष्ट प्रावधान
1
2
24
औचित्य एवं कारण मानचित्र क्रमांक
5
3
4
मीटर चौड़ा मार्ग प्रस्तावित किया है ।
मानचित्र क्रमांक 24
मानचित्र अनुसार 24 मीटर एवं के नवीन मार्गो की संरचना तथा नहर के दोनों ओर 15-15 मीटर चौड़े मार्ग प्रस्तावित है ।
ग्राम सलैया हिनौतिया में आवासीय सनखेड़ी, (आर.जी.-2). जी-1 जोन। आलम उपयोग
25
प्राप्त आपत्तियों के संदर्भ में ग्राम सनखेड़ी, सलैया एवं हिनौतिया आलम में कलियासोत नदी के समानांतर शासकीय भूमि में एवं अन्य स्थानों पर मार्ग निर्माण की आवश्यकता एवं ग्रामीण मार्ग की फीजीबिलिटी के आधार पर 24.0 मीटर मार्ग रखा जाना प्रस्तावित है ।
मानचित्र क्रमांक 25
मानचित्र अनुसार 18 मीटर चौड़े मार्ग की संरचना प्रस्तावित है ।
ग्राम पीपलनेर में आवासीय (आर.जी.-2) उपयोग जोन एवं मार्ग
26
शासकीय भूमि एवं वर्तमान में उपलब्ध मार्ग की फीजीबिलिटी के आधार पर 18 मीटर मार्ग अलाईमेंट में संशोधन प्रस्तावित किया गया है ।
मार्ग की चौड़ाई 30 मीटर
किया जाना प्रस्तावित है ।
ग्राम भैरोपुर में प्रस्तावित 45 मीटर चौडा मार्ग
27
मानचित्र क्रमांक 26
ग्राम भैरोपुर में राष्ट्रीय राजमार्ग 12 को बाई पास से जोड़ने हेतु प्रस्तावित 45 मीटर चौड़ा मार्ग प्रस्तावित किया गया है । पूर्व में 30 मीटर मार्ग चौड़ाई के आधार पर स्वीकृति प्राप्त कर विकास किया गया है । अतः मार्ग की चौड़ाई 45.0 मी. के स्थान पर 30.0 मीटर प्रस्तावित है .।
मानचित्र क्रमांक 27
मानचित्र अनुसार 24 मीटर
चौडे
मार्ग संरचना
प्रस्तावित है ।
ग्राम बाबड़ियाकला में प्रस्तावित आवासीय (आर.जी.-2) एवं
ग्राम प्रश्नाधीन बाबड़ियाकला में समन्वय मार्ग को फीजीबिलिटी एवं निर्मित पुल के आधार पर 354(13)
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 जून 2023
प्रस्तावित उपांतरण
क्र.
भोपाल विकास योजना (प्रारूप) 2031में निर्दिष्ट प्रावधान
1
2
डव्ल्युबी (वाटर बॉडी बफर) उपयोग जोन ।
28
औचित्य एवं कारण मानचित्र क्रमांक
3
4
5
24 मीटर मार्ग प्रस्तावित किया गया है ।
मानचित्र क्रमांक 28
मानचित्र अनुसार भोपाल विकास योजना 2005 में प्रस्तावित मार्ग को 30 मीटर प्रस्तावित करते हुए अन्य समन्वय मार्गों को दर्शाया गया है ।
ग्राम खजूरीकलां में अवधपुरी से रायसेन रोड तक भोपाल विकास योजना 2005 में 60 मीटर प्रस्तावित मार्ग को प्रारूप विकास योजना 2031 में विलोपित किया है ।
29
भोपाल विकास योजना 2005 में प्रस्तावित 60 मीटर चौड़े इस मार्ग को प्रारूप विकास योजना 2031 में विलोपित किया गया था किन्तु प्रारूप विकास योजना पर जन सामान्य द्वारा मार्ग को रखे जाने तथा विलोपित किये जाने दोनों के सम्बन्ध में अनेक आपत्तीया प्राप्त हुई थी । प्राप्त आपत्तियों के परिप्रेक्ष्य में मार्ग की चौड़ाई 30 मीटर रखते हुए तथा आस पास के विकसित क्षेत्र में उपलब्ध समन्वय मार्गो को क्षेत्र की यातायात संरचना को कार्यक्षम बनाने हेतु प्रस्ताव किया गया है ।
मानचित्र क्रमांक 29
मानचित्र अनुसार 24 मीटर
चौड़े
मार्ग सरंचना
प्रस्तावित है ।
ग्राम अहमदपुरकलां एवं बागसेवनिया में प्रस्तावित आवासीय (आर.जी.-2) उपयोग जोन ।
30
प्राप्त आपत्तियों के संदर्भ में समन्वय मार्गों को भोपाल विकास योजना (प्रारूप) 2031 ग्राम में अहमदपुरकलां में आशिमा मॉल मार्ग एवं उसके समानांतर बागसेवानियां मार्ग के मध्य कोर्डिनेशन मार्ग को दर्शाया जाना प्रस्तावित है ।
मानचित्र अनुसार प्रस्तावित आवासीय (व्ही) उपयोग जोन।
ग्राम बंगरसिया में प्रस्तावित सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक
क्रमांक मानचित्र 31
ग्राम बंगरसिया में सार्वजनिक अर्द्ध सार्वजनिक उपयोग जोन दर्शाया गया है । प्राप्त आपत्तियों के 354(14)
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 जून 2023
प्रस्तावित उपांतरण
क्र.
भोपाल विकास योजना (प्रारूप) 2031 में निर्दिष्ट प्रावधान
1
2
उपयोग जोन ।
31
औचित्य एवं कारण मानचित्र क्रमांक
3
4
5
संदर्भ में वर्तमान में सीआरपीएफ परिसर को सार्वजनिक अर्द्ध सार्वजनिक उपयोग जोन के अंतर्गत रखते हुए संलग्न भूमि पर वर्तमान में स्थित आबादी को (व्ही) उपयोग जोन अंतर्गत प्रस्तावित किया गया है ।
मानचित्र अनुसार 24 मीटर
चौड़ा मार्ग विलोपित ।
ग्राम नरेला शंकरी में प्रस्तावित 24 मीटर मार्ग एवं आवासीय (आर.जी. -1 , आर.जी.-2) उपयोग जोन ।
32
मानचित्र क्रमांक 31
प्रश्नाधीन स्थल विकसित हो चुका है । निर्मित मार्ग संरचना एवं ग्रामीण मार्ग को समाहित करते हुए अयोध्या बायपास (निजामुद्दीन तिराहे) से जेके रोड़ तक 24 मीटर मार्ग को विलोपित किया जाना प्रस्तावित है । जे.के. रोड से वर्तमान में स्थल पर विद्यमान मार्ग को दर्शाया गया है ।
मानचित्र क्रमांक 32
मानचित्र अनुसार 24 मीटर चौडा मार्ग संरचना प्रस्तावित है एवं 18 मीटर मार्ग की चौड़ाई 24 मीटर प्रस्तावित की गई है ।
ग्राम बावडिया कलां में प्रस्तावित आवासीय (आर.जी. -2) उपयोग जोन एवं 18 मीटर चौड़ा मार्ग
1. ग्राम बावडिया कलां से कोलार रोड़ तक विकास योजना 2005 के 24.0 मीटर मार्ग (नहर के किनारे से) को तिलक नगर से वायसरॉय कॉलोनी तक विकास योजना 2005 में दिए गए मार्ग एलाइनमेंट में आंशिक रूप से संशोधन कर पुनः प्रस्तावित किया जाना है ।
2. ग्राम बाबडियाकलां में स्वीकृत अभिन्यास में 24 354( 15)
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 जून 2023
प्रस्तावित उपांतरण
क्र.
भोपाल विकास योजना (प्रारूप) 2031 में निर्दिष्ट प्रावधान
1
2
33
एवं मिसरोद में प्रस्तावित आवासीय ग्राम बाबडियाकलां (आर.जी.-2) उपयोग जोन ।
औचित्य एवं कारण मानचित्र क्रमांक
3
4
5
मीटर मार्ग दर्शाया जाना प्रस्तावित है । उक्त संशोधन मानचित्र क्रमांक 37 में दर्शाया गया है ।
मानचित्र क्रमांक 33
प्राधिकरण की योजना के मार्ग एवं 24.0 मीटर कोर्डिनेशन मार्ग को दर्शाया गया है ।
मानचित्र अनुसार 18 मीटर एवं 24 मीटर चौड़े मार्ग तथा नहर के दोनों ओर 15-15 मीटर चौड़े मार्ग प्रस्तावित किये गये है ।
34
मानचित्र क्रमांक 34
मानचित्र अनुसार मार्ग की चौड़ाई 30 मी. पुनर्निर्धारित करते हुए संस्पर्शी उपयोग प्रस्तावित है ।
ग्राम- जमुनिया झीर से ग्राम बदरखा भौरी , बरखेडा बोंदर, सड़क, चन्दूखेडी, कुराना, प्रेमपुरा चांदपुर, परवलिया सानी से इस्लाम नगर होकर 45 मीटर चौडा मार्ग प्रस्तावित है ।
35 भोजताल CZ-1, CZ-0 , CZ-2 उपयोग जोन ।
ग्राम- जमुनिया छीर से ग्राम भौरी , बरखेडा बोंदर , बदरखा सड़क, चन्दूखेडी, कुराना, प्रेमपुरा चांदपुर, परवलिया सानी से इस्लाम नगर होकर 45 मीटर चौडा मार्ग प्रस्तावित किया गया है, जो निवेश क्षेत्र के बाहर जाकर समाप्त हो जाता है । प्रस्तवित मार्ग के अतिरिक्त बायपास मार्ग प्रस्तावित किया गया है । अतः 45 मीटर के स्थान पर मार्ग की चौडाई 30 मीटर रखते हुये सस्पर्शी उपयोग यथावत किये गये हैं ।
मानचित्र क्रमांक 35
मानचित्र के आधार पर CZ-O, CZ -1, CZ- 2 उपयोग जोन को दर्शाया गया है ।
भोज वेटलैण्ड अथोरिटी द्वारा दिनांक 16/03/2022 के द्वारा स्वीकृत केचमेंट क्षेत्र जिसमें वेटलैण्ड, जोन आफ इन्फ्ल्यूएश को दर्शाया गया है , वेटलेण्ड नियम के अंतर्गत अनुमोदित किये गये 354 (16)
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 जून 2023
प्रस्तावित उपांतरण
क्र.
भोपाल विकास योजना (प्रारूप ) 2031 में निर्दिष्ट प्रावधान
1
2
3
सीजेड-2 उपयोग जोन के अंतर्गत ग्रामीण आबादी एवं ग्रामीण विस्तार (व्ही.ई.-2) (250 मीटर)
औचित्य एवं कारण मानचित्र क्रमांक
4
5
है । उसी के आधार पर सी. जेड-0 , सी.जेड -1 एवं सी.जेड-2 एवं ग्रामीण आबादी, ग्रामीण विस्तार को पुनः प्रकाशित किया गया है । केचमेंट क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्रामों (VE- 2) में ग्रामीण विस्तार हेतु 100 मीटर का क्षेत्र रखा जाना प्रस्तावित है ।
पर्यावरणीय रूप से संवेदनशील क्षेत्र होने के कारण ग्रामीण विस्तार (व्ही. ई. -2) को पुनर्निर्धारित किया गया है ।
मानचित्र अनुसार ग्रामीण आबादी एवं ग्रामीण विस्तार (व्ही.ई. -2) (100 मीटर) प्रस्तावित हैं । जलग्रहण क्षेत्र सी.जेड-1 में ग्रामीण विस्तार मान्य नहीं होगा ।
सी. जेड-2 उपयोग जोन ।
लालधाटी से इन्दौर रोड़ पर
केचमेंट क्षेत्र के अंतर्गत प्रस्तावित आवासीय ( RG-4) , लॉजिस्टिक वेयर हाउस , वाणिज्यिक, वर्तमान आवासीय एवं मार्ग
केचमेंट क्षेत्र को संरक्षित करने की दृष्टि से केचमेंट क्षेत्र के अंतर्गत कोई भी नगरीय भूमि उपयोग प्रस्तावित करना उचित नहीं है । अतः केचमेंट क्षेत्र के अंतर्गत भोपाल विकास योजना 2005 के अनुसार कृषि को जलग्रहण क्षेत्र-2 (सी.जेड-2) उपयोग जोन के अंतर्गत रखा गया है ।
354(17)
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 जून 2023
प्रस्तावित उपांतरण
क्र.
भोपाल विकास योजना (प्रारूप) 2031 में निर्दिष्ट प्रावधान
1
2
3
औचित्य एवं कारण मानचित्र क्रमांक
5
4
प्रस्तावित 45.0 मीटर चौड़े मार्ग को विलोपित किया जाने के पश्चात सीजेड-0 एवं सीजेड-1 उपयोग जोन ।
ग्राम खजूरी सड़क, लखपुरा, बीरखेड़ीकलां, बरखेड़ा नाथू बिशनखेडी तक बडे तालाब के किनारेसे 45.0 मीटर मार्ग प्रस्तावित है ।
ग्राम नीलबड, बरखेड़ा नाथु मुंगालिया छाप, लखपुरा, ईटखेड़ी, खजूरी सड़क होते हुये भोपाल- इन्दौर मार्ग तक 45 मीटर मार्ग प्रस्तावित है ।
प्रस्तावित मार्ग से केचमेंट क्षेत्र में आने वाला जल प्रवाह रूकेगा तथा मार्ग निर्माण से अवैध निर्माण भी हो सकता है । जबकि वेटलैण्ट के इन्फ्ल्यूएंश जोन में कोई निर्माण स्वीकृत योग्य नहीं होगा। अतः प्रस्तावित 45.0 मीटर चौड़े मार्ग को विलोपित किया गया है ।
ग्राम नीलबड, बरखेड़ा नाथु, मुंगालिया छाप, लखपुरा, ईटखेड़ी, खजूरी सड़क होते हुये भोपाल - इन्दौर मार्ग तक 45 मीटर के स्थान पर 18 मी. मार्ग प्रस्तावित है । संस्पर्शी उपयोग सीजेड-1 एवं सीजेड-2 उपयोग जोन ।
ग्राम टीलाखेड़ी, जाटखेड़ी, कोडिया, मुंगालिया छाप तक 24 मीटर मार्ग प्रस्तावित है ।
ग्राम नीलबड, बरखेड़ा नाथु, मुंगालिया छाप , लखपुरा , ईटखेड़ी , खजूरी सड़क होते हुये भोपाल- इन्दौर मार्ग तक 45 मीटर के स्थान पर 18 मी. मार्ग प्रस्तावित किया जाना उचित होगा क्योंकि इस मार्ग के दोनों ओर नगरीय गतिविधियों के प्रस्ताव नहीं हैं । अतः 45 मीटर चौड़े मार्ग का कोई औचित्य नहीं है ।
ग्राम टीलाखेड़ी, जाटखेड़ी, कोडिया, मुंगालिया छाप तक 24 मीटर के स्थान पर 7.60 गी. गार्ग एवं संस्पर्शी उपयोग सीजेड-2 उपयोग जोन प्रस्तावित है ।
24 मीटर प्रस्तावित मार्ग के स्थान पर 7.60 मी. मार्ग प्रस्तावित किया जाना उचित होगा क्योकि इस मार्ग के दोनों ओर नगरीय गतिविधियों के प्रस्ताव नही है । अतः 24 मीटर चौड़े मार्ग का कोई औचित्य नहीं है।
मानचित्र के अनुसार जी-4 एवं सी.जेड. - 1 उपयोग जोन ।
हलालपुर, ग्राम बेहटा लाऊखेड़ी एवं में
प्रारूप विकास योजना में लेकफ्रंट के स्थान पर आर.जी.- 1 एवं सीएमयू-3 354( 18)
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 जून 2023
प्रस्तावित उपांतरण
क्र.
भोपाल विकास योजना (प्रारूप) 2031 में निर्दिष्ट प्रावधान
1
2
इंदौर मार्ग से संलग्न क्षेत्र को RG-1 (सामान्य आवासीय -1 ) एवं सी.एम.यू.-3 उपयोग जोन के अंतर्गत दर्शाया गया है ।
36
औचित्य एवं कारण मानचित्र क्रमांक
4
3
5
उपयोग जोन में दर्शाये गये हैं , जबकि आर.जी. - 1 की परिभाषा के अनुसार भोपाल विकास योजना 2005 में वर्तमान आवासीय भू-उपयोग को प्रारूप विकास योजना में आर.जी. -1 के रूप में दर्शाया जाना था एवं संवेदनशील क्षेत्र होने के कारण प्रारूप योजना में त्रुटि सुधार करते हुए इस क्षेत्र को पुनः लेकफ्रंट एवं सीजेड-1 उपयोग जोन के अंतर्गत प्रस्तावित किया गया है ।
मानचित्र क्रमांक 36
1. भोपाल- रामगंज मंडी रेलवे लाइन प्रस्तावित होने के कारण मार्गो का तदनुसार पुनः एकरेखण प्रस्तावित किया गया है ।
आवासीय (सामान्य आवासीय-1 एवं सामान्य आवासीय-2 उपयोग जोन) मार्ग
भोपाल - रामगंज मंडी रेल्वे लाईन का एलाईनमेंट रेलवे विभाग से प्राप्त कर रेलवे लाईन तथा मार्ग संरचना प्रस्तावित की गई है । उक्त संशोधन को मानचित्र क्रमांक 36 में दर्शाया गया है ।
2. मार्गो की चौड़ाई का पुनः निर्धारण किया गया है ।
3. वर्त्तमान मार्गो से समायोजित करते हुए मार्गो का एकरेखण पुनः निर्धारित किया गया है एवं नविन मार्ग प्रस्तावित किया गया है ।
37
औद्योगिक-1, नगर वन / वनीकरण, जल निका, सामान्य मानचित्र क्रमांक 38
शासकीय भूमि पर औद्योगिक विकास हेतु आंवटन चाहा गया है ।
मानचित्र अनुसार औद्योगिक-1, नगर वन / वनीकरण , जल निका, सामान्य कृषि क्षेत्र मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 जून 2023
354(19)
प्रस्तावित उपांतरण
क्र.
भोपाल विकास योजना (प्रारूप) 2031 में निर्दिष्ट प्रावधान
1
2
3
कृषि क्षेत्र
38
औचित्य एवं कारण मानचित्र क्रमांक
4
5
मुख्य मानचित्र
भूमि में वाटर चेनल के उपरांत दोनों ओर निवेश क्षेत्र के अंतर्गत निर्मित / अर्जित नहर की न्यूनतम 15 मीटर चौड़े मार्ग प्रस्तावित है । इन मार्गो की चौड़ाई आवश्यकता एवं उपलब्धता अनुसार बढ़ाई जा सकेगी ।
नविन प्रावधान, खंड 3
39
भोपाल विकास योजना (प्रारूप) 2031 , खंड 3
कमांड एरिया में विकास हो जाने के कारण नगरीय क्षेत्र में नहर के दोनों ओर स्थित सर्विस मार्गों / अर्जित भूमि को नगरीय मार्गो की तरह उपयोग किया जाना प्रस्तावित किया गया है, जिससे भूमि का अनुकूलतम उपयोग संभव हो सकें ।
टी.डी.आर को प्रोत्साहित करने हेतु विकास योजना में बेस एफ.ए.आर के प्रावधानों का युक्तियुक्तकरण किया गया है ।
प्रारूप विकास योजना 2031 के खंड 3 में दिए गए मार्ग की चौड़ाई अनुसार अनुज्ञेय गतिविधि एवं अदि मापदंड का पुनरावृत्ति किया गया था, जिसे एकजाई किया गया है ।
विकास नियम के मापदंड जैसे सीमान्त खुला क्षेत्र, भवन के उचाई , ग्राउंड कवरेज आदि का युक्तियुक्तकरण किया गया है ।
354( 20)
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 जून 2023
प्रस्तावित उपांतरण के संबंध में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति/ सुझाव हों तो, वह संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय भोपाल को म.प्र. राजपत्र में इस सूचना के प्रकाशित होने की दिनांक से 30 दिन के भीतर लिखित में प्रस्तुत कर सकेगा एवं ऐसी आपत्तियां या सुझाव जो ऊपर विनिर्दिष्ट अवधी के अवसान होने से पूर्व प्राप्त हो राज्य शासन द्वारा विचार किया जायेगा ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शुभाशीष बैनर्जी, उपसचिव.
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2023