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मध्यप्रदेश शासन
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 178]
भोपाल , शुक्रवार, दिनांक 2 जून 2023-ज्येष्ठ 12 , शक 1945
वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल
भोपाल, दिनांक 2 जून 2023
क्र. CT - 4-0001-2022- Sec-1- पांच (CT) की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग मेंमें लाते संशोधन करती है , अर्थात्:- ( 18 ) .- मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, 2002 ( क्रमांक 20 सन् 2002 ) की धारा 70 - क हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , उक्त अधिनियम की अनुसूची-1 में निम्नलिखित और
संशोधन
अनुक्रमांक 47 -क के सामने, कॉलम ( 2 ) में, विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाए, अर्थात्:-
" मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 की धारा 4 के अंतर्गत राज्य शासन द्वारा घोषित हेरिटेज मदिरा".
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. श्रीवास्तव, उपसचिव.
भोपाल, दिनांक 2 जून 2023
क्र. CT -4-0001-2022- Sec-1-पांच (CT) ( 18 ) .- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस आशय की अधिसूचना क्रमांक CT -4-0001-2022- Sec-1-पांच (CT) ( 18 ) , दिनांक 2 जून 2023 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. पी. श्रीवास्तव, उपसचिव.
Bhopal , the 2nd June 2023
No. CT- 4-0001-2022 - Sec - 1 - V (CT) (18 ) . In exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) of Section 70-A of the Madhya Pradesh Vat Act, 2002 (No. 20 of 2002) , the State Government , hereby , makes the following further amendments in schedule I of the said Act, namely :-
AMENDMENT
Against serial number 47-A, in column (2), for the existing entry , the following entry shall be substituted , namely:-
"Heritage liquor, as declared by the State Government under Section 4 of the Madhya Pradesh Excise Act, 1915. "
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , R. P. SHRIVASTAVA , Dy. Secy. 355
नियंत्रक , शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2023 .