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मध्य प्रद
शासन
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 179]
भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 2 जून 2023- ज्येष्ठ 12, शक 1945
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 2 जून 2023
File No. AGR-13-12-0002-2023 - SEED - FWAD( Com. No. 180434) .- बीज अधिनियम, 1966 ( 1966 का 54 ) की धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा बीज परीक्षण प्रयोगशाला, मुरैना को राज्य बीज परीक्षण प्रयोगशाला घोषित करती है, जहाँ बीज विश्लेषकों द्वारा बीज अधिनियम, 1966 तथा बीज नियम, 1968 के अधीन किसी भी अधिसूचित प्रकार या किस्म के बीजों का विहित रीति में विश्लेषण किया जाएगा.
2. यह भी घोषित किया जाता है कि संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास , मध्यप्रदेश, संयुक्त संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, मुरैना संभाग तथा राज्य के प्रतिनिधि प्रयोगशाला तथा उसके कार्यकरण का निरीक्षण करने या उसकी जाँच करने के लिए तथा आवश्यक निर्देश देने के लिए एतद्द्वारा , प्राधिकृत अधिकारी होंगे.
3. यह अधिसूचना मध्यप्रदेश राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अशोक बर्णवाल , अपर मुख्य सचिव.
भोपाल , दिनांक 2 जून 2023
File No. AGR- 13-12-0002-2023 - SEED - FWAD ( Com. No. 180434) .- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक File No. AGR- 13-12-0002-2023 - SEED - FWAD( Com. No. 180434) दिनांक 2 जून 2023 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अशोक बर्णवाल , अपर मुख्य सचिव.
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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 जून 2023
Bhopal , the 2nd June 2023
File No. AGR- 13-12-0002-2023 - SEED - FWAD ( Com. No. 180434 ) . In exercise of the powers conferred by the sub - section (2) of Section 4 of the Seeds Act , 1966 (No. 54 of 1966) the State Government , hereby , declare the Seed Testing Laboratory, Morena as State Seed Testing Laboratory where Analysis of Seeds of any notified kind or variety shall be carried out by Seed Analysts under Seeds Act, 1966 and the Seeds Rule , 1968 in the prescribed mannner.
2. It is further declared that the Director , Farmer Welfare & Agriculture Development, Madhya Pradesh , Joint Director, Farmer Welfare & Agriculture Development, Morena Division and representative of the State Goverment shall be the authorized official to inspect or enquire into Laboratory or its working and to give necessary instructions .
3. This notification shall come into force from the date of its publication in the Madhya Pradesh Gazette.
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh, ASHOK BARNWAL, Addl . Chief Secy.
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2023.