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Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

Madhya Pradesh Gazette, No. 22, Part Part 1, 02 June 2023

Published 02 June 2023

Type
Ordinary
Gazette no.
22
Part
Part 1
Identifier
in.gazette.madhya.2023-06-02.22.Ordinary
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

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मध्यप्रदेश शासन

सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 22]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 2 जून 2023 - ज्येष्ठ 12, शक 1945

विषय-सूची

भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश, ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश , (3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4 ) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6 ) निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.-स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.

(2) सांख्यिकीय सूचनाएं,

भाग 4.-(क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, ( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3 ) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) ( 1 ) अध्यादेश, ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम,

(3) संसद् के अधिनियम,

(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपाल भोपाल , दिनांक 20 अप्रैल 2023

क्र. ई. 1-251-2022-5- एक.- इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 20 अप्रैल, 2023 द्वारा श्री एस. विश्वनाथन, भाप्रसे ( 2008 ) , प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश जल निगम, भोपाल की सेवाएं Deputy Chairperson, Chennai Port Authority के पद पर प्रतिनियुक्ति हेतु भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग , नई दिल्ली को सौंपी गई हैं.

(2 ) उपरोक्तानुसार श्री एस विश्वनाथन, भाप्रसे ( 2008 ) प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश जल निगम, भोपाल को दिनांक 20 अप्रैल , 2023 (अपरान्ह ) से कार्यमुक्त किया जाता है. श्री विश्वनाथन के कार्यमुक्त होने पर श्री संजय कुमार शुक्ला, भाप्रसे ( 1994 ) , प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को अपने वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ- साथ, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश जल निगम, भोपाल का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.

भोपाल, दिनांक 2 मई 2023

क्र. ई. 1-52-2022-5- एक.- मध्यप्रदेश संवर्ग को आवंटित भारतीय प्रशासनिक सेवा के 2022 बैच के निम्नलिखित परिवीक्षाधीन अधिकारियों को लाल बहादुर शास्त्री, राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी में प्रथम चरण के प्रशिक्षण समाप्ति पर राज्य में प्रशिक्षण के लिए उनके नाम के सामने दर्शाये जिलों में सहायक कलेक्टर के पद पर पदस्थ किया जाता है :-

क्र. अधिकारी का नाम

सहायक कलेक्टर के पद पर पदस्थापना का जिला

(3) बैतूल मण्डला (1) 1 2 (2) श्री एश्वर्य वर्मा श्री रविकुमार सिहाग

6007

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2023 .

[ भाग 1 6008

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 जून 2023

(2)

(3)

(1)

3

सिवनी

श्री आशीष

4 श्री कार्तिकेय जायसवाल

छतरपुर

धार

5 श्री विशाल धाकड़

सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग तथा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, आयुष विभाग ( अतिरिक्त प्रभार ) की सेवाएं अपर सचिव, भारत सरकार, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग , नई दिल्ली के पद पर नियुक्ति हेतु भारत सरकार , कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग , नई दिल्ली को सौंपी जाती हैं .

रीवा

6 सुश्री सोनाली देव

सीहोर

7 श्री अर्पित गुप्ता

8

छिन्दवाड़ा

सुश्री तनुश्री मीणा

क्र. ई 1-233-2021-5- एक. डॉ. नागार्जुन बी. गौंडा, भाप्रसे (2019 ) , उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, आयुष विभाग कोअपने वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ- साथ , अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, सचिव- सह- मुख्य कार्यपालन अधिकारी , राज्य औषधीय पादप बोर्ड का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.

(2 ) उपर्युक्त अधिकारी लाल बहादुर शास्त्री, राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी में प्रथम चरण के प्रशिक्षण के बाद दिनांक 12 मई 2023 को अपरान्ह में कार्यमुक्त होने पर कार्यभार ग्रहण अवधि का उपभोग करने के उपरान्त पदस्थापना के जिले में कार्यभार ग्रहण करेंगे.

भोपाल, दिनांक 4 मई 2023

(2 ) उपरोक्तानुसार डॉ. नागार्जुन बी. गौंड़ा द्वारा सचिव- सह - मुख्य कार्यपालन अधिकारी , राज्य औषधीय पादप बोर्ड का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री अभिषेक सिंह, भाप्रसे ( 2009 ) , उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, योजना , आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग तथा सचिव- सह- मुख्य कार्यपालन अधिकारी , राज्य औषधीय पादप बोर्ड ( अतिरिक्त प्रभार ) , केवल सचिव- सह - मुख्य कार्यपालन अधिकारी, राज्य औषधीय पादप बोर्ड के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे.

क्र. ई. 1-73-2022-5- एक. संस्थापन अधिकारी , भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग , नई दिल्ली के परिपत्र क्रमांक 36/01/ 2023 -EO ( SM - I) दिनांक 21 अप्रैल, 2023 के अनुक्रम में श्री फैज अहमद किदवई, भाप्रसे ( 1996 ) , प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन ,

भोपाल, दिनांक 10 मई 2023

क्र. ई- 81-2023-5- एक.- नीचे तालिका के खाना ( 2 ) में दर्शाये भाप्रसे अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना ( 3 ) में दर्शाए गए पद पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है:-

तालिका

नवीन पदस्थापना

क्र. अधिकारी का नाम, बैच एवं वर्तमान पदस्थापना

(3)

खाना ( 3 ) में अंकित पद असंवर्गीय होने की दशा में संवर्गीय पद जिसके समकक्ष घोषित किया गया (4) (1)

(2)

1.

प्रमुख सचिव,

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह ( 1997 ) ,

मध्यप्रदेश शासन,

प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन,

खनिज साधन विभाग

जनसंपर्क विभाग एवं आयुक्त, जनसंपर्क, मध्यप्रदेश , भोपाल तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश माध्यम ( अतिरक्त प्रभार) .

सचिव,

मध्यप्रदेश शासन.

2 श्री नवनीत मोहन कोठारी ( 2001 ) , पदस्थापना हेतु प्रतीक्षारत .

प्रबंध संचालक, एमपी इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश स्टेट इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, भोपाल तथा पदेन सचिव , मध्यप्रदेश शासन, औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग.

6009 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 जून 2023

(4)

(3)

(2)

(1)

3

वि. क. अ.- सह- आयुक्त, जनसंपर्क,

श्री मनीष सिंह (2009 ) ,

अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन.

मध्यप्रदेश , भोपाल एवं प्रबंध

प्रबंध संचालक, एमपी

इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट कार्पोरेशन

संचालक, मध्यप्रदेश माध्यम तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश मेट्रो रेल कार्पोरेशन लिमिटेड, भोपाल

(अतिरिक्त प्रभार) .

लिमिटेड एवं प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश स्टेट इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, भोपाल तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश मेट्रो रेल कार्पोरेशन लिमिटेड, भोपाल तथा अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, प्रवासी भारतीय विभाग (अतिरिक्त प्रभार) .

(2 ) उपरोक्तानुसार श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह द्वारा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधान विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री निकुंज कुमार श्रीवास्तव भाप्रसे ( 1998 ) , प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग तथा प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग ( अतिरिक्त प्रभार ) केवल प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे.

(3 ) श्री विवेक कुमार पोरवाल , भाप्रसे ( 2000 ) , सचिव , मुख्यमंत्री एवं सचिव, मध्यप्रदेश शासन , सहकारिता विभाग तथा विमानन विभाग (अतिरिक्त प्रभार ) को अपने वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक सचिव , मध्यप्रदेश शासन, जनसंपर्क विभाग का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, इकबाल सिंह बैंस, मुख्य सचिव.

भोपाल, दिनांक 18 मई 2023

क्र. 1241-1223488-2023-2 - एक. श्रीमती अनुपमा निनामा, रा . प्र. से. (आर. आर. - 2006 ) अपर कलेक्टर, जिला अलीराजपुर द्वारा प्रस्तुत आवेदन- पत्र दिनांक 20 मार्च 2023 में लेख किया गया कि उनका पुनर्विवाह दिनांक 15 फरवरी 2023 को श्री भूपेन्द्र सिंह चौहान, निवासी 7364, सेगाव बाग -3 जिला खरगौन, मध्यप्रदेश के साथ विधिवत् सम्पन्न हुआ है , इसलिए विवाहोरांत अभिलेखों में उनका नाम श्रीमती अनुपमा निनामा के स्थान पर श्रीमती अनुपमा चौहान पति श्री भूपेन्द्र सिंह चौहान किया जावें.

(2 ) श्रीमती अनुपमा निनामा, रा. प्र. से. ( आर. आर. - 2006 ) अपर कलेक्टर, जिला अलीराजपुर द्वारा उपलब्ध कराये गये आवेदन पत्र एवं संलग्न अभिलेखों का समग्र रूप से परीक्षणोंपरात राज्य शासन एतद्वारा , श्रीमती अनुपमा निनामा, रा. प्र. से. (आर. आर. - 2006 ) द्वारा प्रस्तुत आवेदन मान्य करते हुए उनका नाम श्रीमती अनुपमा निनामा के स्थान पर श्रीमती अनुपमा चौहान पति श्री भूपेन्द्र सिंह चौहान परिवर्तित करने की स्वीकृति प्रदान करता है.

(3 ) उपरोक्तानुसार नाम / पति का नाम / उपनाम परिवर्तन करने की प्रविष्टि श्रीमती अनुपमा चौहान पति श्री भूपेन्द्र सिंह चौहान, अपर कलेक्टर, जिला अलीराजपुर के सेवा अभिलेखों में तत्काल की जाना सुनिश्चित करें.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एस. के. सेन्द्रे, अवर सचिव ' कार्मिक'.

भोपाल, दिनांक 12 मई 2023

क्र. एफ- 5-01-2022 - एक( 1 ) .- माननीय न्यायाधिपति महोदय श्री वीरेन्दर सिंह , उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , जबलपुर का ओ. एस. डी.- कम- पी. पी. एस . उच्च न्यायालय , जबलपुर से प्राप्त प्रस्ताव क्र. डी- 1830- ( दो -1-7-2018 ) दिनांक 13 अप्रैल 2023 के अनुक्रम में 24 से 25 मार्च 2023 तक का, दिनांक 28 मार्च 2023 का एवं दिनांक 1 अप्रैल 2023 का कुल चार दिन का पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश की स्वीकृति, उच्च न्यायालय न्यायाधीश ( सेवा शर्त ) अधिनियम , 1954 की धारा 13 के अन्तर्गत प्रदान की जाती है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

रंजना पाटने, उपसचिव.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 जून 2023

6010

गृह विभाग

मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल

(2 ) उक्त अवकाश अवधि में श्रीमती किरण लता केरकेट्टा, भापुसे , का चालू कार्य श्री मयंक अवस्थी, भापुसे, पुलिस अधीक्षक, जिला सीहोर द्वारा अपने कार्य के साथ- साथ संपादित किया जायेगा.

भोपाल, दिनांक 17 मई 2023

(3 ) अवकाश से लौटने पर श्रीमती किरण लता केरकेट्टा, भापुसे , को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस अधीक्षक, ग्रामीण , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्रीमती किरण लता केरकेट्टा , भापुसे, के कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कण्डिका ( 2 ) में अतिरिक्त कार्यभार संपादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे.

क्र. एफ 1 ( ए) 69-2020- ब-2- दो. राज्य शासन, सुश्री प्रियंका शुक्ला, भापुसे, अति. पुलिस अधीक्षक, जबलपुर को खण्डवर्ष 2022- 25 के प्रथम विस्तार वर्ष में दिनांक 15 फरवरी से 7 मार्च 2023 तक इक्कीस दिवस अर्जित अवकाश में से दिनांक 26 फरवरी से 7 मार्च 2023 तक की अवधि में भारत भ्रमण यात्रा अन्तर्गत अंडमान- निकोबार द्वीप समूह जाने हेतु अवकाश यात्रा सुविधा अंतर्गत परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ एवं 10 दिवस अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

(5 ) अवकाशकाल में श्रीमती किरण लता केरकेट्टा , भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

1. सुश्री प्रियंका शुक्ला स्वयं

2. श्री प्रमोद कुमार तिवारी, स्पाउस

(6 ) प्रमाणित किया जाता हैं कि यदि श्रीमती किरण लता केरकेट्टा , भापुसे, अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर बनी रहतीं.

(2 ) उक्त अवकाश अवधि में सुश्री प्रियंका शुक्ला, भापुसे का चालू कार्य श्री शशांक, भापुसे, नगर पुलिस अधीक्षक, कैंट संभाग जिला जबलपुर द्वारा अपने कार्य के साथ- साथ संपादित किया जायेगा.

(3) अवकाश से लौटने पर सुश्री प्रियंका शुक्ला, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अति. पुलिस अधीक्षक, जबलपुर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

क्र. एफ 1 ( ए) 128-2011- ब- 2- दो. राज्य शासन , श्री नवनीत भसीन, भापुसे, पुलिस उप महानिरीक्षक, विसबल ( मध्यक्षेत्र ) , भोपाल को खण्डवर्ष 2022-25 के प्रथम विस्तार वर्ष में दिनांक 1 से 9 जून 2023 तक नौ दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 10-11 जून 2023 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ उक्त अवधि में भारत भ्रमण यात्रा अंतर्गत दार्जिलिंग ( पश्चिम बंगाल ) जाने हेतु अवकाश यात्रा सुविधा अंतर्गत परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ एवं 10 दिवस अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

(4) सुश्री प्रियंका शुक्ला, भापुसे , के कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कण्डिका ( 2 ) में अतिरिक्त कार्यभार संपादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे.

1. श्री नवनीत भसीन, स्वयं

पत्नी

2. श्रीमती शुभांगी भसीन,

पुत्री

3. कु. धृति भसीन,

(5) अवकाशकाल में सुश्री प्रियंका शुक्ला, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. कु. विदुषी भसीन पुत्री (6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि सुश्री प्रियंका शुक्ला, भापुसे, अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर बनी रहतीं.

(2) उक्त अवकाश अवधि में श्री नवनीत भसीन, भापुसे, का चालू कार्य श्री ओमप्रकाश त्रिपाठी, भापुसे , पुलिस उप महानिरीक्षक, विसबल, पु. मु. , भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ- साथ संपादित किया जायेगा.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री नवनीत भसीन, भापुसे , को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस उप महानिरीक्षक, विसबल ( मध्यक्षेत्र ) , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

क्र. एफ 1 (ए) 87-2018- ब- 2- दो. राज्य शासन, श्रीमती किरण लता केरकेट्टा, भापुसे, पुलिस अधीक्षक, ग्रामीण , भोपाल को खण्डवर्ष 2022-25 के प्रथम विस्तार वर्ष में दिनांक 8 से 12 मई 2023 तक पाँच दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 6-7 व 13-14 मई 2023 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ उक्त अवकाश अवधि में गृह नगर यात्रा अंतर्गत जशपुर ( छत्तीसगढ़ ) जाने हेतु अवकाश यात्रा सुविधा अंतर्गत परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ एवं 10 दिवस अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

(4) श्री नवनीत भसीन, भापुसे , के कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कण्डिका ( 2 ) में अतिरिक्त कार्यभार संपादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे.

1. श्रीमती किरण लता केरकेट्टा, स्वयं

2. श्री अमृत कुमार केरकेट्टा पति

3. श्री रचित केरकेट्टा पुत्र

(5) अवकाशकाल में श्री नवनीत भसीन, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. कु. श्रेया केरकेट्टा पुत्री भाग 1 ]

6011

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 जून 2023

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री नवनीत भसीन , भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

भोपाल, दिनांक 24 मई 2023

क्र. एफ 1 ( ए) 87-2008 ब- 2- दो. राज्य शासन, सुश्री चैत्रा, एन. भापुसे, पुलिस उप महानिरीक्षक शिकायत, पु. मु. भोपाल का दिनांक 8 से 12 मई 2023 तक पाँच दिवस अर्जित अवकाश की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करता है.

(2) अवकाश से लौटने पर सुश्री चैत्रा एन. , भापुसे, को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस उप महानिरीक्षक शिकायत , पु. मु. भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में सुश्री चैत्रा एन. , भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि सुश्री चैत्रा एन. , भापुसे , उक्त अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर बनीं रहतीं.

क्र. एफ 1 ( ए) 157-1993- ब- 2- दो. - राज्य शासन , श्री जी. जनार्दन, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक, पीटीआरआई, पु. मु. भोपाल को दिनांक 15 से 24 मई 2023 तक दस दिवस अर्जित अवकाश एवं 13-14 मई 2023 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृति प्रदान करता है.

(2) श्री जी. जनार्दन , भापुसे के अवकाश अवधि में उनका चालू कार्य श्री चंचल शेखर, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक, एससीआरबी. पु. मु. , भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ- साथ सम्पादित किया जावेगा.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री जी. जनार्दन, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अति. पुलिस महानिदेशक, पीटीआरआई, पु. मु. , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4 ) श्री जी. जनार्दन, भापुसे, द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कण्डिका ( 2 ) में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे .

(5) अवकाशकाल में श्री जी. जनार्दन, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री जी. जनार्दन, भापुसे , उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

क्र. एफ 1-34-2019- ब- 2- दो. राज्य शासन , एतद्वारा , श्री अजय कुमार शर्मा, भापुसे, महानिदेशक, आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ, मध्यप्रदेश , भोपाल को दिनांक 29 मई से 23 जून 2023 तक छब्बीस दिवस अर्जित अवकाश अवधि में टोरन्टो ( कनाडा ) की निजी विदेश यात्रा ( Ex India Leave ) निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान करता है

1 . विदेश में स्वास्थ्य/चिकित्सा आदि पर होने वाला किसी भी प्रकार का व्यय राज्य शासन द्वारा वहन नहीं किया जावेगा.

2. विदेश में शासकीय अथवा किसी निजी संस्था का आतिथ्य स्वीकार नहीं करेंगे .

3. विदेश में कोई Assignment नहीं लेंगे.

(2) श्री अजय कुमार शर्मा, भापुसे, के अवकाश अवधि में उनका कार्य प्रभार मो. शाहिद अबसार, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक, आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ , मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ- साथ सम्पादित किया जावेगा.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री अजय कुमार शर्मा, भापुसे, को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से महानिदेशक, आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ , मध्यप्रदेश, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री अजय कुमार शर्मा , भापुसे, द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कण्डिका ( 2 ) में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री अजय कुमार शर्मा , भापुसे , को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अजय कुमार शर्मा, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

क्र. एफ 1 ( ए) 90-2008- ब- 2- दो . राज्य शासन, विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 19 अप्रैल 2023 को निरस्त कर उसके स्थान पर श्रीमती रूचि वर्धन मिश्र, भापुसे, पुलिस उप महानिरीक्षक, (प्रशासन) , पु. मु. , भोपाल का दिनांक 4 अप्रैल से 2 मई 2023 तक उनतीस दिवस संतान पालन अवकाश एवं 01-03 अप्रैल 2023 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृति प्रदान करता है.

(2) आदेश की शेष कंडिकाएं यथावत रहेंगी.

क्र. एफ 1 ( ए) 10-2003-ब-2- दो. राज्य शासन , श्री प्रमोद वर्मा, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, ( अनुसंधान ) पु. मु. , भोपाल को दिनांक 6 से 19 मार्च 2023 तक चौदह दिवस की लघुकृत / परिवर्तित अवकाश की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करता है.

(2) उक्त अवकाश के उपभोग के एवज में इनके लघुकृत अवकाश खाते से अट्ठाईस दिवस अर्धवैतनिक अवकाश घटाया जाता है.

(3 ) अवकाशकाल में श्री प्रमोद वर्मा, भापुसे , को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था .

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री प्रमोद वर्मा, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अन्नू भलावी, अवर सचिव.

[ भाग 1 6012

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 जून 2023

वन विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 25 मई 2023

क्र. एफ- 25-56-2018- दस- 3.-चूंकि, राज्य सरकार ने मध्यप्रदेश राजपत्र भाग ( 1 ) , दिनांक 12 जनवरी 2007 में प्रकाशित इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 176-3334-06- दस-3 दिनांक 12 जनवरी 2007 द्वारा भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16 सन् 1927) , की धारा 4 के अधीन नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट की गई भूमि को आरक्षित वन बनाने का अपना आशय घोषित किया था.

और चूंकि उससे संबंधित समस्त दावे इस प्रयोजन के लिए नियुक्त किए गए वन व्यवस्थापन अधिकारी द्वारा निपटाये जा चुके हैं और विधि द्वारा अपेक्षित अन्य समस्त औपचारिकताएं पूर्ण की जा चुकी हैं.

अतएव भारतीय वन अधिनियम , 1927 ( क्रमांक 16 सन् 1927 ) की धारा 20 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , निम्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट की गई भूमि को आरक्षित वन घोषित करती है. यह भूमि मध्यप्रदेश राजपत्र में, इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के दिनांक से आरक्षित वन मानी जायेगी. यह वनखण्ड 21 °37'57.302 " से 21 °38'19.930 " उत्तर अक्षांश तथा 75°43'54.277" से 75°44'20.524 " पूर्व देशांश के बीच स्थित है:-

अनुसूची

जिला-खरगोन , तहसील - भीकनगांव , वनमण्डल-खरगोन , वनपरिक्षेत्र-भीकनगांव

क्षेत्रफल

यदि संरक्षित वन

सीमाएं

यदि राजस्व

क्र. आरक्षित पटवारी ग्राम/

संरक्षित

है तो उसका अधि

( हे. में )

वनखण्ड

वनखण्ड

भूमि है तो उसका

खसरा क्र. संरक्षित वनकक्ष क्रमांक

मद

सूचना का क्र. और

दिनांक तथा राजपत्र

प्रकाशन का दिनांक

हल्का क्रमांक/ वन परिसर

(9)

(6)

(7)

(8)

(5)

(4)

(3)

(1) ( 2)

53.00

1 पछाया

पछाया /

पछाया

212/1 P- 1210

पुराना- 22 नया-12

डी-886-4148-

दस- 3-2003

दि. 24-12-03

प्रकाशन दि. 16-1-04

उत्तर - मुनारा क्रमांक 1 से 8 तक गाड़ी रास्ता तथा खसरा क्र. 212/2/8 , 212/2/7 , 212/2/6 , 212/2/5, 212/2/4 , 212/2/3 , 212/2/2 एवं 212/2/1 की सीमा. पूर्व- मुनारा क्र. 8 से 10 तक ग्राम खेरदा की सीमा. दक्षिण- मुनारा क्र. 10 से 21 तक, खसरा क्र. 212/1/2 एवं 213/1 की सीमा. पश्चिम- मुनारा क्र. 21 से 27 एवं 1 तक गाड़ी रास्ता एवं 211 की सीमा.

योग. 53.00

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अशोक कुमार , अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 25 मई 2023

क्र. एफ- 25-56-2018 - दस- 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ- 25-56-2018 - दस 3 , दिनांक 25 मई 2023 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अशोक कुमार , अपर सचिव.

6013

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 जून 2023

भाग 1 ]

Bhopal , the 25th May 2023

No. F- 25-56-2018- X- 3.-WHEREAS , by this department Notification No. 176-3334-06 - X -3 dated 12th January 2007 published in the Madhya Pradesh Gazette dated 02nd February 2007 the State Government, under Section 4 of the Indian Forest Act , 1927 ( No. XVI of 1927) , had declared its intention to constitute the land specified in the schedule below as Reserved Forest ;

AND WHEREAS , all claims related to the same have been settled by the Forest Settlement Officer appointed for the purpose and all other formalities required by law have been completed;

NOW, THEREFORE in exercise of the powers conferred by sub section ( 1 ) of Section 20 of the Indian Forest Act , 1927 (No. XVI of 1927) , the State Government hereby declares the land specified in the Schedule below to be a Reserved Forest with effect from the date of publication of this notification in the Madhya Pradesh Gazette. This Forest Block lies between 21 ° 59'21.031 " to 21 °59'43.008 " North Latitude and 76° 06'21.107 " to 76°06'58.221 " East Longitude .

SCHEDULE

District- Khargone , Forest Division- Khargone ( T ) Tahsil - Bhikangaon , Forest Range - Bhekangaon

IfProtected

Area

Limits S. RF Patwari Village/ Khasra If Revenue

No. Block Halka

Forest then its

(hectare )

Notification No.

Land then Head of

PF Block

the land

No./PF Compar- tment

Forest Beat No./

and date with gazette publication Date

(7)

(8)

(9)

(3) (4) (5)

(6)

(1) (2)

53.00

1 Pachhaya Old - 22 Pachhaya/ 212/1 , New- 12 Pachhaya P - 1210

North-Pillar No. 1 to 8 Cart Track and boundry of kh. No.

D-886-4148 -X-

3-2003 - Date

24-12-03

Publication

Date

16-01-04

212/2/8 , 212/2/7 , 212/2/6 , 212/2/5 , 212/2/4 , 212/2/3 , 212/2/2 and 212/2/1 .

East-Pillar No. 8 to 10 , boundry of village Kherda.

South-Pillar No. 10 to 21 and boundry of Kh . No. 212/1/2 and 213/1.

West-Pillar No. 21 to 27 and 1 cart track and boundry of Kh . No. 211.

Total Block Area 53.00

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh, ASHOK KUMAR, Addl . Secy.

6014

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 जून 2023

क्र. एफ- 25-40-2018- दस- 3.- चूंकि, राज्य सरकार ने मध्यप्रदेश राजपत्र भाग ( 1 ) , दिनांक 12 जनवरी 2007 में प्रकाशित इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 7197-4188-06- दस 3 , दिनांक 29 दिसम्बर 2006 द्वारा भारतीय वन अधिनियम , 1927 ( क्रमांक 16 सन् 1927) , की धारा 4 के अधीन नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट की गई भूमि को आरक्षित वन बनाने का अपना आशय घोषित किया था.

और चूंकि उससे संबंधित समस्त दावे इस प्रयोजन के लिए नियुक्त किए गए वन व्यवस्थापन अधिकारी द्वारा निपटाये जा चुके हैं और विधि द्वारा अपेक्षित अन्य समस्त औपचारिकताएं पूर्ण की जा चुकी हैं.

अतएव, भारतीय वन अधिनियम , 1927 ( क्रमांक 16 सन् 1927 ) की धारा 20 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, निम्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट की गई भूमि को आरक्षित वन घोषित करती है. यह भूमि मध्यप्रदेश राजपत्र में, इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के दिनांक से आरक्षित वन मानी जायेगी. यह वनखण्ड 21 °37'57.302" से 21 °38'19.930" उत्तर अक्षांश तथा 75°43'54.277 " से 75°44'20.524 " पूर्व देशांश के बीच स्थित है:-

अनुसूची

जिला-खरगोन, तहसील- भगवानपुरा , वनमण्डल- खरगोन , वनपरिक्षेत्र-बिस्टान

क्षेत्रफल

यदि संरक्षित वन

पटवारी ग्राम/ खसरा यदि राजस्व हल्का

सीमाएं

है तो उसका अधि

क्र. आरक्षित वनखण्ड

भूमि है

संरक्षित वनखण्ड

तो उसका

मद

क्र. /संरक्षित वनकक्ष क्रमांक

( हे. में)

सूचना का क्र. और दि. तथा राजपत्र प्रकाशन का दि.

क्रमांक/ वन परिसर

(5) (6) (3) (4)

(1) (2)

1 बलखड़ खुर्द

44/1 , P- 1222

40/ बलखड़ खुर्द/ अनकवा बलखड़ खुर्द ड़ी

(7)

(8)

(9)

31.974 उत्तर - मुनारा क्रमांक 31 एवं 1 से 13 तक खसरा क्रमांक 11, 15, 16 एवं 23 की दक्षिण सीमा.

डी-7197-4188-0

6- दस- 3-2003

दि प्रकाशन

दि. 29-12-2006

पूर्व- मुनारा क्र. 13 से 14 तक खसरा क्रमांक 43 की सीमा.

दक्षिण- मुनारा क्र. 14 से 29 तक, खसरा क्र. 45 पश्चात् गलतार बांध की सीमा.

पश्चिम- मुनारा क्र. 29 से 31 आरक्षित वनकक्ष क्र. 633 की पूर्वी सीमा.

योग 31.974 मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अशोक कुमार , अपर सचिव.

भोपाल , दिनांक 25 मई 2023

क्र. एफ - 25-40-2018 - दस- 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ- 25-40-2018 - दस 3 , दिनांक 25 मई 2023 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अशोक कुमार , अपर सचिव.

6015 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 जून 2023

Bhopal , the 25th May 2023

No. F -25-40-2018- X- 3.- WHEREAS , by this department Notification No. 7197-4188-06 - X - 3 dated 29th December 2006 published in the Madhya Pradesh Gazette dated 12th January 2007 the State Government , under Section 4 of the Indian Forest Act , 1927 ( No. XVI of 1927) , had declared its intention to constitute the land specified in the schedule below as Reserved Forest;

AND WHEREAS , all claims related to the same have been settled by the Forest Settlement Officer appointed for the purpose and all other formalities required by law have been completed;

NOW, THEREFORE in exercise of the powers conferred by sub section ( 1 ) of Section 20 of the Indian Forest Act , 1927 (No. XVI of 1927) , the State Government hereby declares the land specified in the Schedule below to be a Reserved Forest with effect from the date of publication of this notification in the Madhya Pradesh Gazette . This Forest Block lies between 21 °37'57.302 " to 21 °38'19.930 " North Latitude and 75° 43'54.277 " to 75 °44'20.524 " East Longitude .

SCHEDULE

District- Khargone , Forest Division- Khargone (T ) , Tahsil - Bhagwanpura , Forest Rang - Bistan

Area

IfProtected

Limits S.

Block

(hectare)

No.

Khasra No./PF Compar-

Village/ PF Block

tment

If Revenue Land then Head of the land

RF Patwari Halka No./ Forest Beat

Forest then its Notification No. and date with gazette publication date

(9)

(7)

(8)

(4) (5)

(6)

(3)

(1) (2)

31.974

40/

1 Balkhad

Anak- Khurd/ P - 1222

Khurd

wadi Balkhad

D-7197-4148-06-

X-3-Publication

Date

29-12-06

Balkhad 44/1 , Khurd

North-Pillar No. 31 & 1 to 13 Southern boundary of Kh . No. 11 , 15 , 16 & 23 .

East-Pillar No. 13 to 14 , boundary of Kh. No. 43..

South- Pillar No. 14 to 29 Kh . No. 45 then boundary of Galtar Dam.

West-Pillar No. 29 to 31 , Eastern boundary of R. F. compartment No. 633 .

Total (Block Area) . .31.974

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , ASHOK KUMAR, Addl . Secy.

[ भांग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 जून 2023

6016

भोपाल , दिनांक 31 मई 2023

क्र. 1081-1341585-2023- दस -3 .- भारतीय वन अधिनियम, 1927 ( क्रमांक 16 , सन् 1927 ) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन , एतद्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबंधों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा, इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहां तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय - समय पर संशोधित/ रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे . यह वन खण्ड 21° 54'6.95 " से 21 ° 54'16.83 " उत्तर अक्षांश तथा 76°20'10.31 " से 76° 20'19.25" पूर्व देशांश के बीच स्थित है:-

अनुसूची

जिला- खण्डवा, तहसील- खण्डवा , वनमण्डल-खण्डवा ( सा. ) , वन परिक्षेत्र- खण्डवा

वनखण्ड की सीमाएं

वनखण्ड की भूमि का विवरण

अ.

वनखण्ड

ग्राम का

भूमिका क्र.

वर्तमान मद

नाम

का नाम

(3)

(4) (2)

(1)

शासकीय भूमि 1

सुरगांव

सुरगांव

निपानी

निपानी

'अ'

(क ) अधिसूचना प्रकाशन का आधार - क्षेत्रफल

खसरा

क्र.

(हेक्टर)

(7)

(6)

(5)

5.56

52/1

उत्तर -संरक्षित वनखण्ड के मुनारा

क्र. 1 से 02 तक की सीमा एवं खसरा क्रमांक 77 , 78, 79 एवं 80 तक की कृत्रिम वन सीमा.

पूर्व - संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 02 से 05 तक की सीमा एवं खसरा क्रमांक 105, 106, 134 एवं 135 तक कृत्रिम वन सीमा.

दक्षिण- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 5 से 6 तक की सीमा एवं खसरा क्रमांक 51 तक की कृत्रिम वन सीमा.

पश्चिम- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 6 एवं 1 तक की सीमा एवं खसरा क्रमांक 52/2 तक की कृत्रिम वन सीमा.

योग 5.56

1 . पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के आदेश क्रमांक6- MPB026/2022-BHO, दिनांक 01 दिसम्बर , 2022 में अधिरोपित शर्त के अनुसार कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -19 , भीकनगांव , जिला खरगोन की स्वीकृत परियोजना खालवा उद्वहन माइक्रो सिंचाई परियोजना के निर्माण में प्रभावित 4.80 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त कुल 5.56 हेक्टेयर राजस्व वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 5.56 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर, जिला खण्डवा के आदेश क्रमांक- 59 - अ-59/2022-23 , खण्डवा, दिनांक 23 जनवरी 2023 से हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण संरक्षित वन घोषित किया जाना है.

6017

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 जून 2023

भाग 1 ]

2. अन्य कारणों का विवरण- निरंक

(ख ) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी- तहसीलदार खण्डवा के प्रतिवेदन अनुसार अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है :-

(अ ) व्यक्तिगत अधिकार- निरंक

(ब) सामुदायिक अधिकार-निरंक

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम , 1927 की धारा 29 के अन्तर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अशोक कुमार , अपर सचिव.

भोपाल , दिनांक 31 मई 2023

क्र. आर- 1341585-2023- दस- 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक आर - 1081-1341585-2023- दस 3 , दिनांक 31 मई 2023 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अशोक कुमार , अपर सचिव.

Bhopal , the 31st May 2023

No. 1081-1341585-2023 - X - 3.- In exercise of the powers conferred by Section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (No. XVI of 1927 ) , the State Government is pleased to declare the provisions of Chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the Schedule below ; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time .This Forest Block lies between 21 °54'6.95 " to 21 °54'16.83 " North Latitude and 76 ° 20 ' 10.31 " to 76° 20'19.25 " East Longitude :-

SCHEDULE

District-Khandwa , Tahsil - Khandwa , Forest Division- Khandwa ( T) , Forest Range- Khandwa

Forest Block Bounderies

Details of Land Included

S.

No.

Khasra No.

Presented head of land

Name of the Forest Block

Area (Hectare)

Name of Village

(7)

(6)

(5)

(4)

(2)

(3)

(1)

5.56

52/1

Government Land

1

Surgao Nipani (A)

Surgao Nipani

North-Artificial Forest boundary from Pillar Number 1 to 2 of Protected Forest Block.

East Artificial Forest boundary from Pillar Number 2 to 5 of Protected Forest Block .

South-Artificial Forest boundary from Pillar Number 5 to 6 of Protected Forest Block .

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 जून 2023

6018

West-Artificial Forest boundary from Pillar Number 6 to 1 of Protected Forest Block.

Total 5.56

(A) Reason for publication of Notification :-

1. In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment and Forest , Govt . of India's order No. 6 - MPB026/2022 - BHO , dated 1st December 2022 and in lieu of 4.8 hectare of forest land affected in Khalwa Micro Irrigation Project of Executive Engineer , Narmada Development Division Bhikangaon , District Khargaon , the above mentioned Non Forest land of 5.56 hectare transferred or mutated in favour of M.P.Govt . , Forest Department by order No.59 - A- 59/2022-23 , Khandwa Dated 23rd January 2023 Collector Khandwa for the purpose of compensatory afforestation is to be declared as protected forest.

2. Details of other Reasons . Nil

(B) The khasra wise details of recorded rights on the above land as per report of Tehsildar Khandwa are as under .

1. Individual Rights : - Nil

2. Community Rights : - Nil

Therefore the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act , 1927 .

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh, ASHOK KUMAR, Addl . Secy.

भोपाल, दिनांक 31 मई 2023

क्र. 1087-1347685-2023 - दस- 3.- भारतीय वन अधिनियम, 1927 ( क्रमांक 16 , सन् 1927 ) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबंधों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा, इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहां तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय - समय पर संशोधित/रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे. यह वन खण्ड 25° 36′55.139 " से 25 °37′26.565 " उत्तर अक्षांश तथा 77 °17'419.19 " से 77° 17'44.149 " पूर्व देशांश के बीच स्थित है:-

अनुसूची

जिला- शिवपुरी , तहसील- पोहरी , वनमण्डल-शिवपुरी , वन परिक्षेत्र-पोहरी

वनखण्ड की सीमाएं वनखण्ड की भूमि का विवरण

अ.

क्षेत्रफल

खसरा

ग्राम का

भूमि का

वनखण्ड

क्र.

(हेक्टर)

क्र.

वर्तमान मद

नाम

का नाम

(7)

(6)

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

30.00

269/1

राजस्व भूमि

1

मड़खेड़ा

मड़खेड़ा

उत्तर - प्रस्तावित मुनारा क्रमांक 02 से 10 तक ग्राम मड़खेड़ा अहेरा की सीमा.

पूर्व- प्रस्तावित मुनारा क्रमांक 10 से 15 तक ग्राम मड़खेड़ा अहेरा की सीमा.

6019

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 जून 2023

भाग 1 ]

दक्षिण- प्रस्तावित मुनारा क्रमांक 15 से 19 तक ग्राम मड़खेड़ा अहेरा की सीमा.

पश्चिम- प्रस्तावित मुनारा क्रमांक 19 से 02 तक ग्राम मड़खेड़ा अहेरा कीसीमा.

योग .. 30.00

(क ) अधिसूचना प्रकाशन का आधार:-

1. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के आदेश क्रमांक6- MPB009/2022-BHO , दिनांक 31 मार्च, 2023 में सैद्धांतिक स्वीकृति की अधिरोपित शर्त के अनुसार मध्यप्रदेश जल निगम मर्यादित शिवपुरी की स्वीकृत परियोजना मड़ीखेड़ा समूह ग्रामीण जल प्रदाय योजना अन्तर्गत 06 प्रकरण क्रमांक FP / MP/WATER/ 145605 / 2021 ( 1.323 हे. ) , FP / MP /WATER/ 145740/2021 (4.69 हे. ) , FP/ MP /WATER/ 145972/ 2021 ( 4.99 है. ), FP / MP/ WATER/ 146083 / 2021 ( 4.4469 हे . ) , FP/ MP/WATER/ 146085 / 2021 (4.99 हे. ) , एवं FP /MP/WATER/ 6007/ 2021 ( 3.37 हे. ) में प्रभावित 23.809 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त 30.00 हेक्टेयर गैर वन भूमि को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन , वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर, शिवपुरी के आदेश प्रकरण क्रमांक- 0029-अ-20 (3 )/2022-23 - नजूल-1683, दिनांक 26 जुलाई 2023 से हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण संरक्षित वन घोषित किया जाना है .

2. अन्य कारणों का विवरण- निरंक

(ख ) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी-अनुविभागीय अधिकारी राजस्व पोहरी के प्रतिवेदन दिनांक 16 जुलाई 2022 द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है :-

(अ) व्यक्तिगत अधिकार- निरंक

(ब) सामुदायिक अधिकार- निरंक

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अन्तर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अशोक कुमार , अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 31 मई 2023

क्र. आर- 1347685-2023- दस- 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक आर- 1087-1347685-2023 - दस 3 , दिनांक 31 मई 2023 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अशोक कुमार , अपर सचिव.

Bhopal , the 31st May 2023

No. 1087-1347685-2023 - X - 3 . In exercise of the powers conferred by Section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (No. XVI of 1927) , the State Government is pleased to declare the provisions of Chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the Schedule below; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified [ भाग 1 6020

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 जून 2023

by the State Government from time to time . This Forest Block lies between 25 °36'55.139 " to 25 °37'26.565 " North Latitude and 77° 17'41.419 " to 77° 17'44.149 " East Longitude :-

SCHEDULE

District Shivpuri , Tahsil - Pohri , Forest Division-Shivpuri , Forest Range- Pohri

Forest Block Bounderies Details of Land Included

S.

No.

Khasra No.

Presented head of land

Name of the Forest Block

Area (Hectare)

Name of Village

(5)

(6)

(7)

(2)

(3)

(4)

(1)

269/1 30.00

Revenue Land

Mudkheda

Mudkheda

1

North-Proposed boundary Pillar No. 02 to 10 village Madkheda Ahera.

East- Proposed boundary Pillar No. 10 to 15 village Madkheda Ahera.

South-Proposed boundary Pillar No. 15 to 19 village Madkheda Ahera.

West-Proposed boundary Pillar No. 19 to 02 village Madkheda Ahera .

30.00

Total

(A) Reason for publication of Notification :-

1. In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment and Forest , Govt . of India's order No. 6 - MPB009/ 2022 - BHO , dated 31st March 2023 and in lieu of 23.809 hectare of forest land affected in 06 sanctioned projects FP/ MP /WATER/145605 /2021 ( 1.323 ha. ) , FP/MP/WATER/ 145740 /2021 (4.69 ha. ) , FP/MP /WATER/ 145972/2021 (4.99 ha. ) , FP /MP/ WATER/ 146083 /2021 (4.4469 ha . ) , FP/ MP /WATER/ 146085/2021 (4.99 ha. ) and FPMP /WATER /6007 / 2021 ( 3.37 ha. ) of Madikheda Multi Village Rural Water supply Scheme of MP Jal Nigam Maryadit , PIU Shivpuri (M.P. ) , the above mentioned Non Forest land of 30.00 hectare transferred or mutated in favour of M.P. Govt . , Forest Department by order No. 0029 /A - 20 (3 ) 2022-23 /NAZUL/ 1683 Dated 26th July.2022 of 30.00 hactare Collector Shivpuri for the purpose of compensatory afforestation is to be declared as protected forest .

2. Details of other Reasons . Nil

(B) The khasra wise details of recorded rights on the above land as per report dated 16th July 2022 of SDM Pohri are as under .

1.

Individual Rights : - Nil

2. Community Rights : - Nil

Therefore the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act , 1927 .

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , ASHOK KUMAR, Addl . Secy.

6021 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 जून 2023

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय , राज्यपाल का सचिवालय, मध्यप्रदेश, भोपाल

राजभवन, भोपाल, दिनांक 25 मई 2023

संशोधित अधिसूचना

क्र. एफ- 1-1-23 - रा.स. यू.ए. - 1-527.-मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 ( क्र. 22 सन् 1973 ) की धारा 13 की उपधारा ( 2 ) के प्रावधान के तहत् महाराजा छत्रसाल बुंदेलखण्ड विश्वविद्यालय, छतरपुर के नियमित कुलपति के पद पर नियुक्ति हेतु पैनल अनुशंसित करने के लिए इस सचिवालय की अधिसूचना क्रमांक एफ- 1-1-23 - रा.स. यू.ए. - 1-410, दिनांक 19 अप्रैल 2023 के द्वारा प्रो. अविनाश तिवारी, कुलपति, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय समिति की नियुक्ति की गई है समिति में डॉ. एस. के. जैन, कुलपति, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय , भोपाल एवं डॉ. राजेश्वर सिंह चंदेल, कुलपति , डॉ. यशवंत सिंह परमार औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय , नौणी , सोलन ( हि. प्र. ) सदस्य हैं .

(2) समिति को गठन दिनांक से छः सप्ताह में बैठक कर पैनल प्रस्तुत करना है परन्तु किन्हीं कारणों से समिति द्वारा निर्धारित छः सप्ताह की समयावधि में बैठक कर पैनल प्रस्तुत करने में कठिनाई व्यक्त की गई है .

(3 ) अतः मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 13 की उपधारा ( 5 ) के तहत् प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कुलाधिपतिजी के द्वारा पैनल प्रस्तुत करने के लिए समिति को पूर्व निर्धारित 06 सप्ताह की समयावधि में 02 सप्ताह की ओर वृद्धि की गई है.

कुलाधिपति, महाराजा छत्रसाल बुंदेलखण्ड विश्वविद्यालय , छतरपुर के आदेशानुसार, स्वरोचिष सोमवंशी , राज्यपाल के उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला रतलाम, मध्यप्रदेश

रतलाम , दिनांक 2 मई 2023

क्र. 243- व. लि.- श.ला.-2023 .- मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के ज्ञाप क्रमांक एफ 19-196-2003- एक-4 , दिनांक 28 जून 2004 एवं 19-24-2019 एक-4, दिनांक 21 फरवरी 2019 अनुसार गठित समिति की बैठक दिनांक 29 अप्रैल 2023 में लिये गये निर्णय अनुसार जिला रतलाम की तहसील रतलाम में शासन द्वारा निर्मित मेडिकल कॉलेज का नामकरण "डॉ. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय मेडिकल कॉलेज " किया जाता है.

नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी, कलेक्टर.

6022

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 जून 2023

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 30 मई 2023

क्र. F.Rev - 6-0010-2023- Sec-सात-7.- मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता , 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959 ) की धारा 13 की उपधारा (3 ) के परन्तुक में अन्तर्विष्ट उपबन्ध के अनुसरण में, एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि उक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, धार जिले के अनुविभाग धार की सीमाओं को परिवर्तित करने, नवीन अनुविभाग पीथमपुर का सृजन करने तथा नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार उसकी सीमाओं को परिभाषित करना प्रस्तावित करती है.

" मध्यप्रदेश राजपत्र " में इस सूचना के प्रकाशन होने की तारीख से तीस दिवस का अवसान होने के पश्चात् प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा तथा उसके संबंध में कोई आपत्ति या सुझाव लिखित में, उक्त कालावधि का अवसान होने के पूर्व सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग को अग्रेषित किये जा सकेंगे:-

अनुसूची

क्र.

विद्यमान अनुविभाग का नाम तथा उसका मुख्यालय

प्रस्तावित परिवर्तन के पश्चात्अनुविभाग कीसीमाएं प्रस्तावित परिवर्तन के पश्चात् अनुविभाग में समाविष्ट किये गये क्षेत्रों का विवरण

(6) (5)

प्रस्तावित परिवर्तन के पश्चात् अनुविभाग एवं उसके मुख्यालय का नाम (4)

प्रस्तावित परिवर्तन के पश्चात् अनुविभाग में सम्मिलित किये जाने वाले या उससे अपवर्जित किये जाने वाले क्षेत्रों का विवरण (3)

(2)

(1)

धार

1.

अनुविभाग धार (मुख्यालय धार)

तहसील पीथमपुर के प.ह.नं. 01 से 74 तक, कुल 74 पटवारी हल्के अपवर्जित होंगे.

2.

अनुविभाग धार में तहसील धार के प.ह.नं. 184 से 292 तक, कुल 109 पटवारी हल्के समाविष्ट रहेंगे.

उत्तर में -अनुविभाग बदनावर. पूर्व में- प्रस्तावित अनुविभाग पीथमपुर. दक्षिण में-अनुविभाग मनावर. पश्चिम में अनुविभाग सरदारपुर.

पीथमपुर तहसील पीथमपुर के प.ह.नं. 01 से 74 तक , कुल 74 पटवारी हल्के समाविष्ट होंगे.

उत्तर में -इंदौर जिला. पूर्व में- इंदौर जिला. दक्षिण में-अनुविभाग मनावर एवं तहसील धरमपुरी. पश्चिम में -अनुविभाग धार एवं मनावर.

जा सके. 3. प्रस्तावित परिवर्तन यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से किया जा रहा है कि क्षेत्र का प्रशासन समुचित एवं प्रभावी रूप से किया

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, कलिस्ता कुजूर , अवर सचिव.

6023

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 जून 2023

भाग 1 ]

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय , कलेक्टर, जिला कटनी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

कटनी, दिनांक 23 मई 2023

प्र. क्र. - 13 - अ- 82-23-24.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची 1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, बरगी व्यपवर्तन परियोजना की दॉयी तट नहर निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाना है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का विवरण

तहसील

ग्राम

जिला

अर्जित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(3)

(2)

(1)

(4) 1.450 कटनी विजयराघवगढ़ बरा

पटवारी

हल्का नं. 36.

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की उपधारा (2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5) कार्यपालन यंत्री, दाँयी तट नहर संभाग क्रमांक 1 , कटनी

(6) बरगी व्यपवर्तन परियोजना कीविजयराघवगढ़ शाखा की खिरवाखुर्द माइनर नहर निर्माण हेतु.

(मध्यप्रदेश) .

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन कार्यालयीन समय में भू- अर्जन अधिकारी , बरगी व्यपवर्तन परियोजना, कटनी तथा कार्यपालन यंत्री, दॉयी तट नहर संभाग क्रमांक 1 , कटनी ( मध्यप्रदेश ) के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. - 14- अ- 82-23-24.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची 1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण , बरगी व्यपवर्तन परियोजना की दाँयी तट नहर निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाना है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का विवरण

ग्राम

तहसील

जिला

अर्जित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(4) 0.794 (2) विजयराघवगढ़ बम्होरी

(1) कटनी

(3) पटवारी

हल्का नं. 46.

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5) कार्यपालन यंत्री, दाँयी तट नहर संभाग क्रमांक 1 , कटनी (मध्यप्रदेश).

(6) बरगी व्यपवर्तन परियोजना कीविजयराघवगढ़ शाखा की बम्होरी सबमाइनर नहर निर्माण हेतु.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन कार्यालयीन समय में भू-अर्जन अधिकारी , बरगी व्यपवर्तन परियोजना, कटनी तथा कार्यपालन यंत्री, दाँयी तट नहर संभाग क्रमांक 1 , कटनी ( मध्यप्रदेश ) के कार्यालय में किया जा सकता है.

6024

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 जून 2023

प्र. क्र. - 15 - अ- 82-23-24.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची 1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण , बरगी व्यपवर्तन परियोजना की दॉयी तट नहर निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाना है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का विवरण

तहसील

ग्राम

जिला

अर्जित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )

(2) (3)

(4) 2.550

विजयराघवगढ़ खिरवाखुर्द

(1) कटनी

पटवारी

हल्का नं. 39.

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5) कार्यपालन यंत्री, दॉयी तट नहर संभाग क्रमांक 1 , कटनी (मध्यप्रदेश) .

(6) बरगी व्यपवर्तन परियोजना कीविजयराघवगढ़ शाखा की खिरवाखुर्द माइनर नहर निर्माण हेतु.

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन कार्यालयीन समय में भू-अर्जन अधिकारी, बरगी व्यपवर्तन परियोजना, कटनी तथा कार्यपालन यंत्री, दाँयी तट नहर संभाग क्रमांक 1 , कटनी ( मध्यप्रदेश ) के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. - 16- अ- 82-23-24.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची 1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, बरगी व्यपवर्तन परियोजना की दॉयी तट नहर निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाना है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का विवरण

ग्राम

जिला तहसील

अर्जित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(2)

(4) 3.050 विजयराघवगढ़

(1) कटनी

(3) कलहरा पटवारी

हल्का नं. 13.

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की उपधारा ( 2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5) कार्यपालन यंत्री, क्रमांक 1 , कटनी (मध्यप्रदेश) . दाँयी तट नहर संभाग

(6) बरगी व्यपवर्तन परियोजना की विजयराघवगढ़ शाखा की सलैया माइनर नहर निर्माण हेतु.

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन कार्यालयीन समय में भू- अर्जन अधिकारी, बरगी व्यपवर्तन परियोजना, कटनी तथा कार्यपालन यंत्री , दॉयी तट नहर संभाग क्रमांक 1 , कटनी ( मध्यप्रदेश ) के कार्यालय में किया जा सकता है.

भाग 1 ]

6025

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 जून 2023

प्र. क्र. - 17- अ- 82-23-24. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची 1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, बरगी व्यपवर्तन परियोजना की दाँयी तट नहर निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाना है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का विवरण

ग्राम

जिला तहसील

(3)

(2)

अर्जित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (4) 2.800 (1) कटनी विजयराघवगढ़ खलवारा

पटवारी

हल्का नं. 38.

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5) कार्यपालन यंत्री, दाँयी तट नहर संभाग क्रमांक 1 , कटनी (मध्यप्रदेश) .

(6) बरगी व्यपवर्तन परियोजना कीविजयराघवगढ़ शाखा की धनेडीकला माइनर नहर निर्माण हेतु .

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन, कार्यालयीन समय में भू- अर्जन अधिकारी , बरगी व्यपवर्तन परियोजना, कटनी तथा कार्यपालन यंत्री, दाँयी तट नहर संभाग क्रमांक 1 , कटनी ( मध्यप्रदेश ) के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र.- 18 - अ- 82-23-24.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची 1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, बरगी व्यपवर्तन परियोजना की दॉयी तट नहर निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाना है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का विवरण

तहसील

ग्राम

जिला

अर्जित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(3)

(1)

(2)

(4) 0.810 कटनी विजयराघवगढ़ दुर्जनपुर

पटवारी

हल्का नं. 41.

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की उपधारा ( 2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5) कार्यपालन यंत्री, दाँयी तट नहर संभाग क्रमांक 1 , कटनी (मध्यप्रदेश).

(6) बरगी व्यपवर्तन परियोजना की विजयराघवगढ़ शाखा की परसवारा माइनर नहर निर्माण हेतु.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन, कार्यालयीन समय में भू- अर्जन अधिकारी , बरगी व्यपवर्तन परियोजना, कटनी तथा कार्यपालन यंत्री, दाँयी तट नहर संभाग क्रमांक 1 , कटनी ( मध्यप्रदेश ) के कार्यालय में किया जा सकता है .

6026

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 जून 2023

प्र. क्र. - 19- अ- 82-23-24 .-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची 1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण , बरगी व्यपवर्तन परियोजना की दॉयी तट नहर निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाना है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमिका विवरण

जिला

ग्राम

तहसील

अर्जित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(3)

(4) 2.610 (1) कटनी

(2) विजयराघवगढ़ देवरी मझगवां

पटवारी हल्का नं. 13

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की उपधारा ( 2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5) कार्यपालन यंत्री, दॉयी तट नहर संभाग क्रमांक 1 , कटनी (मध्यप्रदेश) .

(6) बरगी व्यपवर्तन परियोजना कीविजयराघवगढ़ शाखा की मझगवां नहर निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन कार्यालयीन समय में भू- अर्जन अधिकारी , बरगी व्यपवर्तन परियोजना, कटनी तथा कार्यपालन यंत्री, दाँयी तट नहर संभाग क्रमांक 1 , कटनी ( मध्यप्रदेश ) के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. - 20 - अ- 82-23-24.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची 1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण , बरगी व्यपवर्तन परियोजना की दॉयी तट नहर निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाना है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का विवरण

जिला तहसील

ग्राम

अर्जित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(3)

(4) 2.910 (1) कटनी

हरैया

(2) विजयराघवगढ़

पटवारी

हल्का नं . 40

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5) कार्यपालन यंत्री, क्रमांक 1 , कटनी (मध्यप्रदेश) . दाँयी तट नहर संभाग

(6) बरगी व्यपवर्तन परियोजना कीविजयराघवगढ़ शाखा की सिमरिया माइनर नहर निर्माण हेतु.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन कार्यालयीन समय में भू-अर्जन अधिकारी , बरगी व्यपवर्तन परियोजना, कटनी तथा कार्यपालन यंत्री, दॉयी तट नहर संभाग क्रमांक 1 , कटनी ( मध्यप्रदेश ) के कार्यालय में किया जा सकता है .

भाग 1 ]

6027

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 जून 2023

प्र. क्र. - 21- अ- 82-23-24. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची 1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, बरगी व्यपवर्तन परियोजना की दाँयी तट नहर निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाना है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है : -

अनुसूची

भूमि का विवरण

ग्राम

जिला तहसील

अर्जित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(3)

(1)

(2)

(4) 0.400 विजयराघवगढ़ धनवाही

कटनी

पटवारी

हल्का नं. 37

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5)

कार्यपालन यंत्री, दॉयी तट नहर संभाग क्रमांक 1 , कटनी (मध्यप्रदेश) .

(6) बरगी व्यपवर्तन परियोजना की विजयराघवगढ़ शाखा की सिमरिया माइनर नहर निर्माण हेतु.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन कार्यालयीन समय में भू- अर्जन अधिकारी , बरगी व्यपवर्तन परियोजना, कटनी तथा कार्यपालन यंत्री, दाँयी तट नहर संभाग क्रमांक 1 , कटनी ( मध्यप्रदेश ) के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. - 22- अ- 82-23-24. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची 1 में वर्णित भूमि की , राज्य शासन के नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण , बरगी व्यपवर्तन परियोजना की दॉयी तट नहर निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाना है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का विवरण

जिला

ग्राम

तहसील

अर्जित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (1)

(2)

(3)

(4) 1.980 विजयराघवगढ़ सलैया

कटनी

पटवारी

हल्का नं. 29

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5) कार्यपालन यंत्री, दॉयी तट नहर संभाग क्रमांक 1 , कटनी (मध्यप्रदेश) .

(6) बरगी व्यपवर्तन परियोजना कीविजयराघवगढ़ शाखा की सलैया माइनर नहर निर्माण हेतु.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन कार्यालयीन समय में भू- अर्जन अधिकारी , बरगी व्यपवर्तन परियोजना, कटनी तथा कार्यपालन यंत्री, दॉयी तट नहर संभाग क्रमांक 1 , कटनी ( मध्यप्रदेश ) के कार्यालय में किया जा सकता है .

अवि प्रसाद , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

6028

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 जून 2023

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

छिन्दवाड़ा , दिनांक 10 मई 2023

क्र. 3154 - भू- अर्जन-2023 .-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 " की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला -छिन्दवाड़ा

(ख ) तहसील - छिन्दवाड़ा

(ग) नगर/ग्राम- उमरहर, प.ह.नं.-55, ब. नं. - 23 , रा. नि. मं. - छिन्दवाड़ा

(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल-

कुल रकबा 0.075 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा

प्रस्तावित रकबा

नम्बर

(1)

578/1

561/3

(हेक्टेयर में) (2) 0.004 0.071

योग.. कुल रकबा 0.075 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

( 2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- पेंच व्यपवर्तन वृहद् परियोजना के दांयी तट टेल वितरक नहर के निर्माण किये जाने हेतु निजी भूमि का अधिग्रहण के संबंध में.

(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट http://www.chhindwara.mp. gov.in एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी , तहसील- छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री , पेंच व्यपवर्तन बांध जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 , चौरई , जिला- छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

(6 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उप संभाग क्र. 01 , तहसील चौरई के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है .

क्र. 3155- भू- अर्जन-2023 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

( क) जिला-छिन्दवाड़ा

(ख) तहसील- छिन्दवाड़ा

(ग) नगर/ग्राम- भाजीपानी कला, प.ह.नं. - 53, ब. नं. -427, रा. नि. मं. - पिंडरई कला.

(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल-

कुल रकबा 0.150 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा

नम्बर

प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)

(1)

(2)

86/3

0.021

93/2

0.004

199/3

0.037

360/1

0.057

202/2

0.031

योग.. कुल रकबा 0.150 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

भाग 1 ]

6029

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 जून 2023

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- पेंच व्यपवर्तन वृहद् परियोजना के दांयी तट टेल वितरक नहर के निर्माण किये जाने हेतु निजी भूमि का अधिग्रहण के संबंध में.

(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट http://www.chhindwara.mp. gov.in एवं मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग , भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी , तहसील- छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन बांध जल संसाधन संभाग क्रमांक1 , चौरई, जिला- छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है .

(6 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उप संभाग क्र. 01 , तहसील चौरई के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, शीतला पटले , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

6030

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 जून 2023

कार्यालय , कलेक्टर , जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन ,

राजस्व विभाग

सागर, दिनांक 28 मार्च 2023

क्र.-743-82-21-22-भू-अर्जन-23-2585

भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 (1 ) के तहत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन उपरान्त प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की अवधि में धारा 15 के तहत कोई आपत्तियां प्राप्त नहीं हुई है तथा समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2) मे उल्लेखित भूमि/ स्थावर परिसंपत्तियों की सार्वजनिक लोक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013की धारा -19 के तहत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के पद (2) में वर्णित भूमि एवं

स्थावर परिसम्पत्तियां लोक प्रयोजन हेतु अपेक्षित है । (1 ) परियोजना का नाम : हनौता सिंचाई परियोजनांतर्गत डूब क्षेत्र निर्माण हेतु

(2) भूमि का विवरण

:

1. जिला

सागर

2. तहसील

:

खुरई

:

3. ग्राम

खजरा हरचंद

4. पट.ह.नं.-

: 35

: 4.360हे.

5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल

6. अर्जित मकान इत्यादि का क्षेत्रफल 4809.590 वर्गमीटर

:: अनुसूची::

स. क्र.

भू-धारक का नाम/ पिता एवं पति का नाम

खसरा नंबर

अर्जित सिचिंत

भूमि का विवरण असिंचित

हे. में पड़ती

कुल रकवा हे.में

1

2

3

4

5

6

7

अर्जित भूमि पर स्थित स्थावर परिसंपत्तियों का विवरण 8

0.760 0.030 0.000 0.000

10/2

रेंजा-1 , सेमर-1 खजूर-1 1 भरोसी पिता रगवर पता सा ० देह भूमिस्वामी

0.800 0.760

12/2

0.000 0.000

2 आन्नद कुमार पिता विष्णु प्रसाद पता सा० देह भूमि स्वामी

आम-2, बेर-2 सेमर-1 , बबूल-1 गुरार-2, छेवला-4 सतकठा-1 , खजूर-1

0.410 0.010

181/1

0.000 0.000

निरंक 3 वीरसिंह पिता रूपसिंह पता सा. देह भूमि स्वामी

183 0.500 0.250 0.000 0.000

शूलबबूल-1

4

223

0.550

0.000

0.550

0.000

निरंक मुलू पिता बुद्दे गोरारानी पति मुलू सा०देह भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय 6031

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 जून 2023

भाग 1 ]

निरंक

0.000

0.040 0.000

0.410

314 5 घनश्याम रगवीर पिता गुलाब देवबाई द्रोपदीबाई पुत्री गुलाब पता सा . देह शासन से प्राप्त भूमि भाग भूमि स्वामी

329

खजूर-1 , कैंथ -1

0.030

6 छोटेलाल पिता निरभेसींग पता सा . देह भूमि स्वामी

331 0.000 0.030 0.000

निरंक

0.020 0.000 0.000

0.230

7 नंदलाल कमल खिलाने पिता गनेश पता सा . देह भूमि स्वामी

0.000

0.000

निरंक

0.020

341 8 बलीराम राजू रगवीर गिरजाबाई पिस मनुवा सा . देह भूमि स्वामी

0.010

निरंक

0.000 0.050 0.000

0.050

344 9 लालचंद पिता मुल्ला पता खजराहचंद खुरई सागर मध्य प्रदेश 1/24 भाग भूमि स्वामी परसोत्तम पिता मुल्ला पता खजराहचंद खुरई सागर मध्य प्रदेश 1/24 भाग भूमि स्वामी भगवत पिता मुल्ला पता खजराहचंद खुरई सागर मध्य प्रदेश 1/24 भाग भूमि स्वामी उर्मिला पुत्री मुल्ला पता खजराहचंद खुरई सागर मध्य प्रदेश 1/24 भाग भूमि स्वामी गुलाबबाई पुत्री मुल्ला पता खजराहचंद खुरई सागर मध्य प्रदेश 1/24 भाग भूमि स्वामी भालू पिता हरीराम महरानी बेवा हरीराम पता खजराहचंद खुरई सागर मध्य प्रदेश 1/24 भाग भूमि स्वामी रामबाबू ब्रजेन्द्र 6032

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 जून 2023

0.050

0.000

351

0.050

0.000

नरेन्द्र नाबालिग शारदाबाई सविताबाई बालिग रचना नाबालिग पिता नंदू पालक व खुद माँ चन्द्ररानी बेवा नंदू पता खजराहरचंद खुरई सागर मध्य प्रदेश 1/24 भाग भूमि स्वामी भगवानसींग पिता बारे पता खजराहरचंद खुरई सागर मध्य प्रदेश 1/15 भाग भूमि स्वामी बबलू कंछेदी तुला जानकी रेखा पिता लछमन शीलाबाई बेवा लछमन पता खुरई सागर मध्य प्रदेश 1/15 भाग भूमि स्वामी ब्रजेश बालिग हेमुत नाबालिग कला बालिग पिता रघुवीर पालक ब खुद माँ रेखा बेवा रघुवीर पता खुरई सागर मध्य प्रदेश 1/15 भाग भूमि स्वामी कृपाराम पिता बारे पता खुरई सागर मध्य प्रदेश 1/15 भाग भूमि स्वामी घनश्याम पिता बारे पता खुरई सागर मध्य प्रदेश 1/15 भाग भूमि स्वामी पार्वती पुत्री कलुआ पता खजराहचंद खुरई सागर मध्य प्रदेश 1/3 भाग भूमि स्वामी नरेश राजभाई प्रदीप बालिग नेता नाबालिग अनीता पिता मनीराम पालक व खुद मॉ गेंदारानी बेवा मनीराम पता खजराहरचंद खुरई सागर मध्य प्रदेश 1/24 भाग भूमि

0.110

0.000

345

0.110 0.000

10

अमरूद-14, वेल-2, आम-2, कैंथ -1 क्रपाराम पिता बारेलाल काछी पता सा देह भूमि स्वामी

0.100 0.000 0.100 0.000

निरंक

352

11 रूपसींग पिता मानसींग पता सा. देह भूमि स्वामी

0.050 0.000

0.000

निरंक

367

0.050

12 राजेन्द्रसिंह पिता जसवंत सिंह पता सा. देह भूमि स्वामी 6033

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 जून 2023

भाग 1 ]

निरंक

0.000

0,200 0.000

0.200

369/1

13 लाडली पिता रमला सुशीला बेटीबाई भगिया सरोज पिता रगवर मल्ली बेवा रगवर भूमि स्वामी भरोसा मोहनिया सुक्का गन्ना सतुवा पिता रगवर जसवंत सिंह पिता खिलान गुबरा वीरसिंह काशीराम भूमि स्वामी तुलसिया शीला पिता दौलत दुमिया बेवा दौलत पता सा. देह भूमिस्वामी

0.000 0.000 0.050

0.050

369/2

14 सन्तराम पिता रगवार पता सा देह भूमि स्वामी

0.000

0.090

0.090

370 15 हरीराम श्यामलाल पिता नथू पता खुरई सागर मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमिस्वामी

371 0.000

0.000

0.080

16 रवि पिता गनेश पता खजराहरचंद खजराहरचंद खुरई सागर मध्य प्रदेश भूमिस्वामी

372 0.080

0.000

0.000 0.020

0.040 0.000

17 गनेश गुपाल हरीरांम कलाबाई कुवंरबाई छोटीबाई सकीबाई पिता गोला निवासी ग्राम भूमि स्वामी

0.000 0.010

0.060 0.000

396 18 उमाशंकर पिता गोविन्द लोधी पता सा० खुरई भूमि स्वामी

0.160

398 19 रामशरण पिता श्यामलाल चेन सींग पिता खिलानसींग भैया लाल सूरत तुलसीराम पिता सुक्के मुल्ला मथरा भूमि स्वामी पिता निरपत भगवानसींग पिता मानसींग सा. देह भूमि स्वामी

0,000 0.000 0.110

0.060

399 20 साधु उर्फ रूपसींग पिता मानसींग पता सा. देह भूमि स्वामी

0.000 0.000 0.030

आम-1 , जामुन -1 महुवा-1 , कोहा-1 खजूर-4

निरंक

0.000

0.020

557

21 उमेशकुमार पिता वशीधर पता सा. देह भूमि स्वामी

0.010 0.000

0.050

0.190

558 22

बेर-4, बबूल-2 वाँसभिर्रा-2

0.000

0.020

0.000

0.100

559/1 प्रकाश पिता बंशीधर जाति मिश्रा पता खजराहचंद खुरई सागर भूमिस्वामी

0.050

0.260

559/2 23 विकास पिता प्रकाश पता सा० देह भूमिस्वामी

बेर-1 , जामुन-2 बबूल -1 , खजूर -1

0.000

0.210 0.000

0.220

560/1 24 रामसींग पिता छोटेलाल पता सा. देह भूमिस्वामी

आम-1 , बेर-2 खजूर-2 [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 जून 2023

6034

0.000

0.000

0.200

560/2 0.220

आम-13 , अमरूद -10 जामुन-2, बेर-5 वेल-1 , श्शूलबबूल-7 नीम-2 , रूसल्ला-4 यूकेलिपटिस-1 वाँसभ्रिरा-3 छेवला-2, कोहा-2 25 सुमतरानी वेवा बाबूलाल गोविंद भैरो निरन प्रदुम्भ अनीता जानकी भागवती पिता बाबूलाल पूजा आरती ना वा पिता बाबूलाल पालक माँ सुमतरानी पता सा . देह भूमि स्वामी

खजूर -17 , इमली-1

562/1

0.000

0.290 0.000

563 0.300

आम-1

0.000

0.000

0.660

2.230

26 लाखनसिंह पिता श्यामलाल यादव पता सा शिवाजी वार्ड खुरई भूमि स्वामी

625/1

0.000

0.000

0.040

0.280

625/2/2

0.000

0.000 0.050

बबूल-1 खजूर -1

0.050

565

27 मनोज पिता संतोष खरे पता खजराहरचंद खुरई सागर 1/2 भाग मध्य प्रदेश भूमि स्वामी संजय पिता संतोष खरे पता खजराहरचंद खुरई सागर 1/2 भाग मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

0.000

0.010

0.000

0.170

566/2

28 लक्ष्मी मिश्रा पत्नी प्रकाश मिश्रा जाति ब्राम्हण पता खुरई सागर मध्य प्रदेश भूमिस्वामी

बेर-2

0.050

0.220

567

29 अमरसींग पिता जसवन्त सिंह लोधी सा.देह भूमि स्वामी

0.000

0.000

0.040

0.600

625/2/1

30 प्रदीप नाबा० पिता व पालक रामबाबू सा देह भूमि स्वामी

0.000

0.000

0.010

626 1.100

31 केदारसींग पिता मुल्ले पता खजराहरचंद खुरई सागर मध्य प्रदेश भूमिस्वामी

3.590 0.330 0.440

37 10.790

योग

स्थित प्रभावित मकान इत्यादि का विवरण

डूब क्षेत्र में

प्रभावित मकान का विवरण

रकवा

ख.नं.

स.क्र.

भूमिपर निर्मित

मकान धारक का

विवरण

वर्तमान अभिलेखानुसार भूधारक का विवरण

झोपड़ी/कच्चा कबेलू/ टिनशेड़/ पक्कागाटर फर्शी/ आर.सी.सी.

मकान का क्षेत्रफल (व.मी.मे)

धारा 11 के पूर्ववर्तीतीन वर्ष से लगातर निवास है अथवा नहीं

धारा 11 के प्रकाशन दिनांक को धारा 3ङ के तहत प्रभावित परिवारों का विवरण

8

9

7

6

4

5

3

2

1

हाँ

निरंक

13.68

342 0.160

1

विकास मिश्रा पिता प्रकाश मिश्रा बगैरह

दीवार पत्थर मिट्टी की, छत लकड़ी खप्पर, फर्श कच्चा

खिलान पिता

गनेश कुशवाहा

13.68

दीवार पत्थर की मिट्टी की, छत नाटे+पाटे, फर्श कच्चा

9.20

दीवार पत्थर मिट्टी की, छत नाटे पाटे, फर्श कच्चा 6035

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 जून 2023

भाग 1 ]

15.41

दीवार पत्थर मिटटी की, छत टीनसेडकी, फर्श कच्चा

9.12

दीवार पत्थर मिट्टी की, छत नाटे पाटे , फर्श कच्चा

16.72

दीवार पत्थर मिट्टी की, छत खप्पर की, फर्श कच्चा

38.54

दीवार पत्थर मिट्टी की, छत टीनसेठ की, फर्श कच्चा

शौचालय पक्का

1.44

हाँ

निरंक

2

0.00 पप्पू पिता खिलान कुशवाहा

हाँ

निरंक

0.00

3

राकेश पिता खिलान कुशवाहा

योग:-

117.79

निरंक

हॉ 4

33.90

342 0.16

विकास मिश्रा पिता प्रकाश मिश्रा बगैरह

नारायण पिता

गनेश कुशवाहा

दीवार पत्थर मिट्टी की, छत नाटे पाटे , फर्श कच्चा

38.38

दीवार पत्थर मिट्टी की, छत खप्पर की, फर्श कच्चा

33.33

दीवार पत्थर मिट्टी की , छत नाटे पाटे, फर्श कच्चा

12.00

दीवार पत्थर मिट्टी की, छत टीनसेठ की, फर्श कच्चा

पन्नी की झोपड़ी

6.80

शौचालय

1.44

शौचालय

1.44

नीतेश पिता

हाँ

0.00

निरंक

5

नारायण

0.00

हाँ

निरंक

6

पप्पूपिता नारायण

हाँ

0.00

निरंक

7

मनोज पिता नारायण

योग:-

127.29

निरंक

हाँ

लकड़ी पन्नी की गौशाला 10.80

0.200

350/1

8 काशीबाई बेवा रामकिशन बगैरह

रामसेवक पिता

प्यारेलाल

36.18

छत लोहे का टीनसेड, फर्श कच्चा

15.66

दीवार पत्थर मिट्टी की, छत लकड़ी+ पन्नी+खप्पर की, फर्श कच्चा

शौचालय

1.44

शौचालय

1.44

हाँ

निरंक

0.00

9

रोहित पिता रामसेवक रैकवार

योग:-

65.52 6036

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 जून 2023

[ भाग 1

निरंक

हाँ शासकीय आबादी

27.69

186 0.650

10

दीवाल ईट की मिट्टी छत टीनसेड फर्श कच्चा

रविशंकर पिता

दुर्गाप्रसाद रैकवार

शौचालय

1.44

योग

29.13

निरंक

हाँ शासकीय आबादी

11

33.20

0.650

186

दुर्गा पिता बाबूलाल

रैकवार

दीवाल ईट की, मिट्टी छत टीनशेड फर्श कच्चा

25.73

दीवाल ईट की, मिट्टी छत टीनशेड फर्श कच्चा

हाँ

निरंक

12

0.00

रविन्द्रपिता दुर्गाप्रसाद रैकवार

योग

58.93

निरंक

हाँ शासकीय आबादी

13.00

13

186 0.650 विशाल पिता उमेश मिश्रा

दीवाल पत्थर , मिट्टी की, छत लकडी पन्नी की फर्श कच्चा गौशाला

23.76

दीवाल पत्थर, मिट्टी की, छत सीमेंट शीट फर्श पक्का ।

20.46

दीवाल पत्थर, मिट्टी की, छत सीमेंट शीट फर्श पक्का।

शौचालय

2.88

योग

60.10

निरंक

शासकीय आबादी

हाँ

18.72

14

186 0.650 उमेश पिता वंशीधर मिश्रा

16.12

दीवाल ईंट की, मिट्टी छत टीनशेड फर्श पक्का। दीवाल ईट की, मिट्टी छत सीमेंट सीट फर्श पक्का ।

योग

34.84

निरंक

हाँ शासकीय आबादी

37.62

186

15

0.650 अमर सिंह लोधी, पिता जसवंत सिंह लोधी

15.30

दीवाल ईट की, मिट्टी छत टीनशेड फर्श कच्चा। दीवाल ईट की, मिट्टी छत टीनशेड फर्श कच्चा।

हाँ

0.00

निरंक

16

सुहागरानी पति जसवंत

योग

52.92

निरंक

हाँ शासकीय आबादी

37.24

0.650

186

17

चंद्रभान लोधी पिता

जसवंत सिंह लोधी

दीवाल ईट की, छत गाटर फर्शी फर्श कच्चा ।

10.56

दीवाल ईट की, मिट्टी छत टीनशेड फर्श कच्चा ।

शौचालय

5.46

योग

53.26

निरंक

हाँ शासकीय आबादी

29.52

0.650

18

186

0.00

दीवाल पत्थर, मिट्टी की, छत खपरा पन्नी फर्श कच्चा । कच्चा कुआं पेयजल उपयोग हेतु

नरेश कुशवाहा

पिता मनीराम

कुशवाहा

योग

29.52

निरंक

हाँ

67.60

शासकीय आबादी

0.650

186

19

दीवाल पत्थर, मिट्टी की, छत खपरा पाटे फर्श कच्चा ।

राजाभाई पिता

मनीराम कुशवाहा

20.00

दीवाल पत्थर, मिट्टी की, छत खपरा पाटे फर्श कच्चा दहलान ।

लकडी की गौशाला

5.55

लकडी का घर

4.95

आवासीय दहलान ओपन

6.00

नहानी लकडी पन्नी की

4.60

योग

108.70 6037

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 जून 2023

भाग 1 ]

निरंक शासकीय आबादी

30.81

20

186 0.650

दीवाल पत्थर की, छत गाटर फर्शी फर्श पक्का।

15.01

गेंदारानी पति

मनीराम कुशवाहा

प्रदीप नेतराम पिता

मनीराम

दीवाल पत्थर मिट्टी की, छत सीमेंट शीट फर्श पक्का।

दहलान लकडी पन्नी की

10.71

17.16

दीवाल पत्थर मिट्टी की, छत लकडी पन्नी फर्श कच्चा गौशाला ।

शौचालय

1.44

निरंक

0.00

21

प्रदीप पिता मनीराम कुशवाहा

नेतराम पिता

निरंक

0.00

22

मनीराम कुशवाहा

योग

75.13

निरंक शासकीय चारागाह

हाँ

23

187 0.210

20.00

दीवाल लकडी पन्नी, छत लकडी पन्नी की फर्श कच्चा ।

प्रभा कुशवाहा पति

प्रकाश कुशवाहा

13.00

दीवाल लकडी पन्नी, छत लकडी पन्नी की फर्श कच्चा दहलान ।

पक्काशौचालय

1.44

निरंक

नीतेश कुशवाहा

0.00

24

0.00

निरंक

हाँ

पूर्ति कुशवाहा 25

योग

34.44

निरंक शासकीय चारागाह

हाँ

26.80

26

0.210

187

दीवाल लकडी पन्नी, छत लकडी पन्नी की फर्श कच्चा ।

रामकुमार काछी

पिता लालचंद

काछी

7.54

दीवाल लकडी पन्नी, छत लकडी पन्नी की फर्श कच्चा किचिन ।

9.88

दीवाल लकडी पन्नी, छत लकडी पन्नी की फर्श कच्चा दहलान ।

लकडी पन्नी की गौशाला ।

21.75

पत्थर की बाऊडीबाल कच्ची

6.72

0.00

निरंक

हाँ 27

राधारानी पति लालचंद काछी

योग

72.69

निरंक शासकीय चारागाह

हाँ

24.57

0.210

28

187

परमानंद पिता

घनश्याम चढार

दीवाल लकडी पन्नी, छत लकडी पन्नी की फर्श कच्चा।

15.12

दीवाल लकडी पन्नी, छत लकडी पन्नी की फर्श कच्चा गौशाला ।

नहानी ओपन कच्ची ।

2.25

पक्काशौचालय

1.44

योग

43.38

निरंक शासकीय चारागाह

हाँ

21.46

29

0.210

187

दीवाल ईट की छत सीमेन्ट शीट फर्श कच्चा ।

रघुवीर पिता

घनश्यामचढार

निरंक

हाँ

0.00

30

अभिषेक चढ़ार पिता रघुवीर चढ़ार

निरंक

हाँ

0.00

31

वीकेश पिता रघुवीर चढार

योग

21.46 6038

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 जून 2023

निरंक

हाँ

7.84

शासकीय चारागाह

0.210

187

32

दीवाल लकडी पन्नी, छत लकडी पन्नी की फर्श कच्चा ।

मोहन पिता

प्यारेलाल रैकवार

हाँ

निरंक

0.00

33

आशीष रैकवार पिता मोहनलाल रैकवार

7.84

योग

निरंक

हाँ

शासकीय चारागाह

0.210

30.24

187

34

दीवाल लकडी पन्नी, छत लकडी पन्नी की फर्श कच्चा ।

अमित कुमार पिता

मोहनलाल रैकवार

13.94

दीवाल लकडी पन्नी, छत लकडी पन्नी की फर्श कच्चा दहलान ।

योग

44.18

निरंक

हाँ

39.90

शासकीय चारागाह

0.210

187

35

दीवाल ईट की छत सीमेन्ट शीट फर्श कच्चा ।

अभिषेक पिता

मोहनलाल रैकवार

पक्काशौचालय

1,44

योग

41.34

निरंक

हाँ

37.20

शासकीय चारागाह

0.210

187

36

दीवाल लकडी पन्नी, छत लकडी पन्नी की फर्श कच्चा दहलान ।

बलराम पिता

घनश्यामकुर्मी

29.76

दीवाल ईंट की छत सीमेन्ट शीट फर्श कच्चा ।

पक्काशौचालय

2.38

योग

69.34

निरंक

हाँ

23.04

शासकीय चारागाह

187 0.210

37

दीवाल लकडी पन्नी, छत लकडी पन्नी की फर्श कच्चा ।

नारायण पिता बलराम कुर्मी

32.04

दीवाल लकडी पन्नी , छत लकडी पन्नी की फर्श कच्चा दहलान भूसाघर ।

योग

55.08

निरंक

हाँ

47.84

शासकीय चारागाह

0.210

187

38

दीवाल लकडी पन्नी, छत लकडी खपरा की, फर्श कच्चा ।

देवेन्द्रसिंह कुर्मी

पिता बलराम कुर्मी

34.32

दीवाल पत्थर मिट्टी की, छत सीमेंट शीट फर्श कच्चा दहलान ।

शौचालय

2.38

योग

84.54

निरंक

हाँ

50.15

शासकीय चारागाह

0.210

187

39

देवेन्द्र पिता जवाहरलाल

7.56

दीवाल पत्थर मिट्टी की छत, छत सीमेंट शीट फर्श पक्का। शौचालय

32.34

फाउण्डेशन

योग

90.05

निरंक

हाँ

15.86

शासकीय चारागाह

0.210

187

40

दीवाल पत्थर मिट्टी की, छत खपरा पाटे फर्श कच्चा ।

नीलेश पिता

जगदीश कुशवाहा

19.52

दीवाल पत्थर मिट्टी की, छत खपरा पाटे फर्श कच्चा ।

15.86

दीवाल पत्थर मिट्टी की, छत खपरा पाटे फर्श कच्चा दहलान । लकडी पन्नी की गौशाला ।

17.25

योग

68.49 6039

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 जून 2023

भाग 1 ]

निरंक शासकीय चारागाह

हाँ

24.92

41

187 0.210 जगदीश पिता सीताराम कुशवाहा

दीवाल पत्थर मिट्टी की, छत सीमेंट शीट फर्श पक्का ।

24.03

दीवाल पत्थर मिट्टी की, छत सीमेंट शीट फर्श पक्का।

21.90

दीवाल पत्थर मिट्टी की, छत लकडी पन्नी की फर्श कच्चा गौशाला ।

शौचालय

2.55

हाँ

निरंक

42

मीराबाई पति सीताराम

73.40

योग

निरंक शासकीय चारागाह

हाँ

14.76

43

187 0.210 लक्ष्मण पिता सीताराम कुशवाहा

8.75

दीवाल पत्थर मिट्टी की, छत लकडी पाटे , फर्श कच्चा । दीवाल ईट की, मिट्टी की छत टीनशेड, फर्श कच्चा दहलान ।

12.25

दीवाल लकडी पन्नी, छत पन्नी की ।

निरंक

हाँ

0.00 शिवकुमारपिता लक्ष्मण कुशवाहा

योग

35.76

निरंक शासकीय चारागाह

हाँ

16.74

44

187 0.210 रमेश्वर पिता सीताराम कुशवाहा

दीवाल ईट की, मिट्टी की छत टीनशेड, फर्श कच्चा भूसाघर ।

23.56

दीवाल पत्थर मिट्टी की, छत लकडी पाटे , फर्श कच्चा ।

12.81

दीवाल ईट की, मिट्टी की छत टीनशेड, फर्श कच्चा दहलान।

24.30

दीवाल लकडी पन्नी की, छत लकडी पन्नी की, फर्श कच्चा, गोशाला ।

पक्काशौचालय

1.44

योग

78.85

निरंक शासकीय चारागाह

हाँ

27.52

45

0.200

200

दीवाल पत्थर की, छत टीनशेड, फर्श कच्चा ।

गोविन्द्र पिता

बाबूलाल लोधी

16.64

दीवाल पत्थर मिट्टी की, छत सीमेंट शीट, फर्श कच्चा । शौचालय

1,44

योग

45.60

निरंक शासकीय चारागाह

हाँ

22.78

46

10.240

201/1

दीवाल ईट छत लकडी की पाटे फर्श कच्चा ।

सुजान पिता दमोदर सेन

18.76

दीवाल ईट छत लकडी की पाटे फर्श कच्चा दहलान।

7.29

दीवाल ईट छत लकडी की पाटे फर्श कच्चा।

नहानी दीवाल ईंट की छत शेष । 3.52

योग

52.35 [ भाग 1 6040

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 जून 2023

निरंक

हाँ शासकीय चारागाह

25.52

47

201/1 10.240 सोहन सेन पिता दमोदर सेन

दीवाल ईट छत लकडी की पाटे खपरा, फर्श कच्चा ।

14.04

दीवाल ईट छत लकडी की पाटे फर्श कच्चा।

पक्काशौचालय

1.44

3.61

शंकर जी का चबूतरा पक्का ।

दीवाल पत्थर की बाऊडीबाल 3.15

योग

47.76

निरंक

हाँ शासकीय चारागाह

25.52

48

201/1 10.240 महेश सेन पिता दमोदर सेन

दीवाल ईट छत लकडी की पाटे फर्श कच्चा।

14.63

दीवाल ईट छत लकडी की पाटे फर्श कच्चा।

14.85

दीवाल मिट्टी की बाऊडीबाल ।

योग

55.00

निरंक

हाँ

14.64

शासकीय चारागाह

49

201/1 10.240

दीवाल ईट छत लकडी की पाटे फर्श कच्चा ।

नंदराम पिता

पूरनलाल प्रजापति

25.32

दीवाल ईट छत लकडी की पाटे फर्श कच्चा।

17:39

दीवाल ईट छत लकडी की पाटे फर्श कच्चा दहलान!

26.97

दीवाल ईट छत लकडी की पाटे फर्श कच्चा गौशाला।

पत्थर की बाऊडीबाल कच्ची 13.20

पक्काशौचालय

1.44

योग

98.96

निरंक

हाँ शासकीय चारागाह

25.50

50

10.240

दीवाल ईट छत लकडी की पाटे

201/1

रामबाबू पिता जगन

अहिरवार

खपरा फर्श कच्चा ।

15.98

दीवार पत्थर की छत टीनशेड फर्श कच्चा दहलान ।

8.40

दीवार पत्थर की छत टीनशेड फर्श कच्चा ।

6.12

दीवाल मिट्टी की पन्नी की गौशाला ।

शौचालय पक्की

1.44

योग

57.44

निरंक

हाँ

27.20

शासकीय चारागाह

51

201/1 10.240

दीवार पत्थर की छत टीनशेड फर्श कच्चा ।

राजकुमार पिता

निरनसिंहयादव

शौचालय पक्की

1.44

28.56

पत्थर की बाऊडीबाल कच्ची योग

57.20

निरंक

हाँ

24.18

शासकीय चारागाह

52

201/1 10.240

दीवार पत्थर मिट्टी की लकडी का घर गौशाला

राजाभाई पिता

निरनसिंह

12.00

दीवार पत्थर मिट्टी की, छत लकडी खप्पर पन्नी की, फर्श कच्चा

योग

36.18 6041

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 जून 2023

भाग 1 ]

शासकीय चारागाह

निरंक

हाँ 53

36.86

201/1 10.240 लवकुश पिता कमल प्रसाद

दीवाल ईट की छत गाटर फर्शी फर्श कच्चा

7.44

दीवार पत्थर की छत टीनशेड फर्श कच्चा ।

9.80

लकडी की छत पन्नी की गौशाला ।

शौचालय

3.30

11.04

दीवाल पत्थर की छत टीनशेड फर्श कच्चा।

योग

68.44

शासकीय चारागाह

निरंक

हाँ

18.50

54

10.240

201/1

बारे पिता घसीटे

अहिरवार

दीवाल ईट की पक्कीछत पाटे की फर्श कच्चा ।

दीवाल पत्थर मिट्टी की, लकडी 10.20 का घर ।

शौचालय

1.44

निरंक

हाँ

0.00 अखलेश पिता बारेलाल अहिरवार

योग

30.14

शासकीय चारागाह

निरंक

हाँ 55

14.10

201/1 10.240 प्रताप पिता बारे अहिरवार

दीवार पत्थर की छत टीनशेड पन्नी फर्श कच्चा ।

योग

14.10

शासकीय चारागाह

निरंक

हाँ

28.62

56

201/1 10.240 गोर्वधन पिता बारे अहिरवार

दीवाल ईट की पक्की छत पाटे की फर्श कच्चा ।

योग

28.62

शासकीय चारागाह

निरंक

दीवाल ईट की पक्की छत पाटे

57

30.40

201/1 10.240 घनश्याम पिता बारेलाल कुशवाहा

18.24

की फर्श कच्चा । दीवाल ईट की पक्की छत पाटे की फर्श कच्चा दहलान ।

17.20

27.00

दीवाल ईट की पक्की छत पाटे कीफर्श कच्चा भूसााघर । लकडी की छत पन्नी की गौशाला ।

गैलरी मकान की।

7.60

20.90

दीवाल ईट की छत गाटर फर्शी फर्श कच्चा

3.24

दीवाल ईट की पक्की छत पाटो की फर्श कच्चा ।

पक्काशौचालय

1.44

निरंक

58

कमलेश पिता घनश्चाम

निरंक

0.00

59

तरूण पिता घनश्याम कुशवाहा

योग

126.02

शासकीय चारागाह

निरंक

हाँ 60

42.05

201/1 10.240 राम सिंह पिता छोटेलाल लोधी

दीवाल पत्थर की छत लकडी पन्नी की फर्श कच्चा दहलान ।

26.04

दीवार पत्थर की छत टीनशेड फर्श कच्चा दहलान।

दीवाल गिट्टी की पीलर ।

18.91

14.00

दीवाल ईट की मिट्टी, पाटे की फर्श कच्चा ।

पक्काशौचालय

1.44

योग

102.44 [ भाग 1 6042

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 जून 2023

निरंक

हाँ शासकीय चारागाह

28.50

61

10.240

201/1

दीवाल ईट की पक्की छत खपरा पाटो की फर्श कच्चा

बहादुर सिंह पिता

रामसिंह लोधी

23.75

दीवाल पत्थर की छत टीनसेड फर्श कच्चा दहलान

योग

52.25

निरंक

हाँ शासकीय चारागाह

62

22.78

201/1 10.240

दीवाल ईट की पक्की छत खपरा पाटो की फर्श कच्चा

खडक सिंह पिता

रामसिंहलोधी

12.73

दीवाल ईट की पक्की छत खपरा पाटो की फर्श कच्चा दहलान

शौचालय

1.44

योग

36.95

निरंक

हाँ शासकीय चारागाह

63

201/1 10.240

24.60

काशीराम पिता प्रेम

अहिरवार

दीवाल ईट की पक्की छत खपरा पाटो की फर्श कच्चा

14.40

दीवाल ईट की पक्की छत खपरा पाटो की फर्श कच्चा

30.26

दीवाल ईट की पक्की छत खपरा पाटो की फर्श कच्चा

योग

69.26

निरंक शासकीय चारागाह

हाँ

16.56

64

10.240

201/1

दीवाल पत्थर की छत टीनसेड फर्श कच्चा

राजा अहिरवार

पिता प्रेम अहिरवार

दीवाल पत्थर की छत टीनसेड 32.80

फर्श कच्चा दहलान

शौचालय

1.44

योग

50.80

निरंक शासकीय चारागाह

हाँ

दीवाल पत्थर मिट्टी छत पन्नी 10.00

65

10.240

201/1

कल्लूपिता

प्रेमनारायण रैकवार

27.20

की गौशाला दीवाल पत्थर मिट्टी छत लकडी पन्नी की फर्श कच्चा

10.26

दीवाल पत्थर मिट्टी छत लकडी पन्नी की फर्श कच्चा किचिन

4.94

दीवाल पत्थर मिट्टी छत टीनसेड फर्श कच्चा गौशाला

योग

52.40

निरंक

हाँ शासकीय चारागाह

29.92

66

10.240

201/1

जयराम पिता मंगू

आदिवासी

दीवाल ईट की छत पटिया शेष फर्श कच्चा

24.64

दीवाल पत्थर मिट्टी की छत टीनसेड फर्श कच्चा

17.60

दीवाल पत्थर मिट्टी की छत लकडी पन्नी फर्श कच्चा

दीवार ईंट की छत शेष

23.76

शौचालय

1.44

योग

97.36

निरंक शासकीय चारागाह

हाँ

22.04

67

201/1 10.240 गोलू पिता जयराम आदिवासी

दीवाल पत्थर की मिट्टी की छत लकडी पन्नी की फर्श कच्चा

योग

22.04 6043

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 जून 2023

भाग 1 ]

निरंक शासकीय चारागाह

हाँ

28.47

68

22.420

230

गनपत पिता नत्थू

आदिवासी

दीवाल लकडी पन्नी छत लकडी पन्नी की फर्श कच्चा

16.06

दीवाल लकडी पन्नी छत लकडी पन्नी की फर्श कच्चा दहलान

लकडी पन्नी की गौशाला

11.47

शौचालय

1.44

नहानी

2.00

योग

59.44

शासकीय चारागाह

निरंक

हाँ 69

230 22.420

23.10

लोधी

संतोष पिता बलदेव

दीवाल पत्थर मिट्टी की छत खपडा की फर्श कच्चा

लकडी पन्नी की गौशाला

12.60

शौचालय

1.44

योग

37.14

निरंक शासकीय चारागाह

हाँ 70

22.420

18.45

230

वीरन पिता बलदेव

लोधी

दीवाल पत्थर मिट्टी की छत खपडा की फर्श कच्चा

13.50

दीवाल पत्थर मिट्टी की छत खपडा की फर्श कच्चा

12.00

दीवाल लकडी पन्नी छत लकडी पन्नी की फर्श कच्चा

5.20

दीवाल पत्थर मिट्टी की नहानी कच्ची

शौचालय

1.95

योग

51.10

निरंक शासकीय चारागाह

हाँ 71

22.420

42.90

230

बल्देव पिता

श्यामलाल लोधी

दीवाल पत्थर मिट्टी की छत खपडा की फर्श कच्चा

योग

42.90

निरंक शासकीय चारागाह

हाँ 72

22.420

230

19.50

दीवाल लकडी पन्नी छत लकडी पन्नी की फर्श कच्चा

गुड्डू पिता

सिरदार आदिवासी

9.50

दीवाल लकडी पन्नी छत लकडी पन्नी की फर्श कच्चा शौचालय

1.44

योग

30.44

निरंक शासकीय चारागाह

हाँ 230 22.420

73

8.00

जीतेन्द्र पिता गुडडू

आदिवासी

दीवाल लकडी पन्नी छत लकडी पन्नी की फर्श कच्चा

15.99

दीवाल लकडी पन्नी छत लकडी पन्नी की फर्श कच्चा

8.20

दीवाल लकडी पन्नी छत लकडी पन्नी दहलान

योग

32.19

निरंक शासकीय चारागाह

हाँ 74

40.02

230 22.420 महेश पिता रघुवीर आदिवासी

दीवाल पत्थर मिट्टी की छत लकडी नाटै पाटे की फर्श कच्चा दहलान

शौचालय

1.44

योग

41.46

निरंक शासकीय चारागाह

हाँ 75

22.420

230

34.72

पच्चो पति मन्नू

आदिवासी

दीवाल पत्थर मिट्टी की छत खपडा की फर्श कच्चा

योग

34.72

निरंक शासकीय चारागाह

हाँ 76

230 22.420

22.40

रघुवीर पिता मन्नू

आदिवासी

दीवाल पत्थर मिट्टी की छत खपडा की फर्श कच्चा योग

22.40 [ भाग 1 6044

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 जून 2023

निरंक शासकीय रास्ता

हाँ 77

230 22.420

13.02

राजू पिता मन्नू

आदिवासी

दीवाल पत्थर मिट्टी की छत खपडा की फर्श कच्चा

21.70

दीवाल पत्थर मिट्टी की छत खपडा की फर्श कच्चा

दीवाल पत्थर मिट्टी की छत 9.30

खपडा की फर्श कच्चा

घर पन्नी का

4.29

शौचालय

1.44

योग

49.75

शासकीय रास्ता

निरंक

हाँ 78

296 0.820

24.18

दीवाल ईट की मिट्टी छत टीनसेड फर्श कच्चा

हाकम सिंह पिता

रामसींग लोंधी

16.74

दीवाल लकडी पन्नी छत लकडी पन्नी की फर्श कच्चा दहलान

योग

40.92

शासकीय रास्ता

निरंक

हाँ 79

34.65

296 0.820

दीवाल ईट की मिट्टी छत टीनसेड फर्श कच्चा

21.78

दीवाल ईट की मिट्टी छत टीनसेड फर्श कच्चा दहलान

धीरज सिंह लोधी

पिता छोटेलाल

सिंह लोधी

खुमानपिता

धीरजसिंह लोधी

14.19

दीवाल ईंट पक्की छत गाटर फर्शी फर्श पक्का

14.19

दीवाल ईंट की मिट्टी छत टीनसेड फर्श कच्चा

9.45

दीवाल लकडी पन्नी छत लकडी पन्नी की फर्श कच्चा

नहानी

4.00

शौचालय

1.44

निरंक

हाँ 80

0.00 खुमानपिता धीरजसिंह लोधी

योग

99.70

निरंक

हॉ 81

360 0.270

28.08

शासकीय आबादी गावंठान

दीवाल पत्थर मिट्टी की छत टीनसेड फर्श कच्चा

निरंक

18.72

दीवाल पत्थर मिट्टी की छत छत सीमेन्ट सीट फर्श कच्चा

सूरतपिता

चंदनसिंह रैकवार

कीरत, पिता

चंदनसिंह रैकवार

11.90

दीवाल ईट की छत पटिया शेष क्षतिग्रस्त

योग

58.70

निरंक

हाँ 82

17.00

511 2.070

शासकीय आबादी गावंठान

रमेश पिता बंशीधर

मिश्रा

दीवाल पत्थर मिट्टी की छत नाटे पाठे फर्श कच्चा

32.76

दीवाल ईट की छत गाटर फर्शी फर्श कच्चा

21.00

दीवाल ईट की छत गाटर फर्शी फर्श पक्का

कुआं पक्का-1

0.00

निरंक

हाँ 83

0.00

ऋषिराज पिता रमेश मिश्रा

योग

70.76 6045

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 जून 2023

भाग 1 ]

नहीं

निरंक

17.55

342

84

दीवार पत्थर मिट्टी की, छत नाटे +पाटे, फर्श कच्चा

कुशवाहा 0.160 कमल पिता गनेश

विकास मिश्रा पिता प्रकाश मिश्रा एवं अन्य

27.95

दीवार पत्थर मिट्टी की, छत लकड़ी खप्पर, फर्श कच्चा

16.53

दीवार पत्थर मिट्टी की, छत लकड़ती खप्पर, फर्श कच्चा

62.03

योग:-

नहीं

निरंक

6.96

85

12/2 0.800

मंदिर पक्का, चबूतरा पक्का, फर्श पक्का

आनन्द पिता

विष्णुप्रसाद

आनंदकुमार पिता विष्णु प्रसाद पता सा०देह भूमिस्वामी

योग:-

6.96

निरंक

नहीं

शासकीय आबादी

17.02

86

186 0.650

दीवाल ईट की, मिट्टी छत टीनशेड फर्श कच्चा

भागीरथ पिता लाड़ले कुर्मी

योग

17.02

निरंक

नहीं

25.20

शासकीय आबादी

186 0.650

87

राजेन्द्र पिता जसवन्त सिंह लोधी

18.90

दीवाल पत्थर , मिट्टी की, छत खपरा पाटे फर्श कच्चा । दीवाल पत्थर, मिट्टी की, छत पाटे टीनशेड फर्श कच्चा ।

योग

44.10

निरंक

नहीं शासकीय चारागाह

हेमंत पिता रघुवीर

29.23

187 0.210

88

17.38

दीवाल लकडी पन्नी, छत लकडी पन्नी की फर्श कच्चा दीवाल लकडी पन्नी , छत लकडी पन्नी की फर्श कच्चा दहलान ।

पक्काशौचालय

1.44

योग

48.05

निरंक

नहीं

शासकीय चारागाह

16.34

187 0.210

89

दीवाल लकडी पन्नी , छत लकडी पन्नी की फर्श कच्चा ।

महेश पिता लक्ष्मीनारायण चढार

योग

16.34

निरंक

नहीं

शासकीय चारागाह

21.06

0.210

187

90

दीवाल लकडी पन्नी, छत लकडी पन्नी की फर्श कच्चा ।

डेलन पिता लक्ष्मी

नारायन चढार

योग

21.06

निरंक

नहीं

45.22

शासकीय चारागाह

187 0.210

91

दीवाल ईट की मिट्टी छत टीनशेड फर्श कच्चा भूषाघर ।

मोहन सिंह दांगी

पिता कल्याण सिंह

दांगी

योग

45.22

निरंक

नहीं

37.24

शासकीय चारागाह

0.210

187

92

कल्यान सिंह पिता

मंशाराम दांगी

दीवाल ईट की छत लकडी अंग्रेजी खपरा फर्श कच्चा । फाऊडेशन ईट की।

25.48

योग

62.72

नहीं

निरंक

शासकीय चारागाह

26.91

93

187 0.210

दीवाल ईट की मिट्टी छत टीनशेड फर्श कच्चा ।

गजेन्द्र सिंह दांगी

पिता सुमेर सिंह

दांगी

योग

26.91

निरंक

नहीं

1.20

शासकीय चारागाह

गुमटी दुकान

187 0.210

94

महेश पिता

सुमेरसिंह दांगी

15.60

लकडी की दहलान योग

16.80 6046

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 जून 2023

निरंक

नहीं

शासकीय चारागाह

19.84

0.210

95

187

वीरन पिता मलखान लोधी

दीवाल ईट की, मिट्टी की छत टीनशेड, फर्श कच्चा भूषाघर ।

योग

19.84

निरंक

नहीं

पी.एम.आवास

20.25

शासकीय चारागाह

96

10.240

201/1

दीवाल ईट की छत शेष ।

4.56

बदनसिंह पिता

फूलसिंह जाति

नौनाचंमारी

पीलर पक्काआर. सी.सी.

3.99

38.72

फाऊडेशन पत्थर की नीव जमीन के बराबर ।

67.52

योग

निरंक

नहीं

शासकीय चारागाह

97

38.72

201/1 10.240

फाऊडेशन पत्थर की नीव जमीन के बराबर ।

लक्ष्मीनारायण पिता

हल्कई चढार

योग

38.72

निरंक

नहीं

19.80

शासकीय चारागाह

98

10.240

201/1

दीवाल ईट का छत शेष, फर्श कच्चा।

बंटी पिता खुमान

चढार

5.04

दीवाल ईट का छत शेष, फर्श कच्चा।

पीलर पक्काआर. सी.सी.

4.41

योग

29.25

नहीं

निरंक

34.56

शासकीय चारागाह

पी.एम. आवास मकान पक्का

99

10.240

201/1

दीपक अहिरवार

पिता प्रेम अहिरवार

34.56

योग

निरंक

नहीं

शासकीय चारागाह

30.15

10.240

100

201/1

पी.एम. आवास मकान पक्का फर्श कच्चा

हीरालाल पिता

शिब्बू

योग

30.15

नहीं

निरंक

पक्काफाउन्डेशन

14.00

शासकीय चारागाह

10.240

101

201/1

रामगोपाल पिता

निर्भय सिंह यादव

योग

14.00

निरंक

नहीं

15.75

शासकीय चारागाह

102

10.240 रघुवीर पिता कल्लू

201/1

9.45

दीवाल पत्थर मिट्टी की छत टीनसेड की फर्श कच्चा दीवाल पत्थर मिट्टी की छत नाटे पाठे फर्श कच्चा दहलान

योग

25.20

नहीं

निरंक

शासकीय चारागाह

65.52

103

10.240

छत गाटर फर्शी

201/1

कमलेश राय पिता

हारिया प्रसाद राय

छत टीन सीट

47.04

पक्काशौचालय

6.93

योग

119.49

निरंक

नहीं

4.84

शासकीय चारागाह

22.420

पक्कामंदिर

104

230

46.86

(मंदिर ) पातालिया

सरकार सेवा

समिति

दीवाल पक्की छत आर . सी. सी. पक्का

फाउण्डेशन कच्चा पत्थर का 23.04

4.41

दीवाल पक्की छत आर. सी. सी. फर्श पक्का

37.44

दीवाल ईट की छत टीनसेड फर्श कच्चा

46.80

दीवाल ईट पक्की छत गाटर फर्शी फर्श पक्का 6047

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 जून 2023

भाग 1 ]

शौचालय

4.64

24.00

चबूतरा पक्का

5.12

चबूतरा पक्का

नहानी पक्की

1.82

21.62

मंदिर पक्का चबूतरा

56.26

रामलीला का कच्चा चबूतरा

1.82

चबूतरा पक्का

90.25

यथ स्थल चबूतरा

1.21

मंदिर हनुमान जी का

नलकूप-1

0

योग

370.13

निरंक शासकीय चारागाह

नहीं

22.420

39.14

105

230

छोटेलाल पिता निर्भय सिंह लोधी

दीवाल पत्थर मिट्टी की छत लकडी की नाटे पाटे टीनसेड फर्श कच्चा भूसााघर

24.72

दीवाल लकडी पन्नी छत लकडी

पन्नी की फर्श कच्चा गौशाला

63.86

योग

निरंक शासकीय चारागाह

दीवाल ईट की पक्की छत

नहीं 106

22.420

21.08

संजय पिता खुशालीराम रावत

17.68

सीमेन्ट सीट फर्श कच्चा छत लोहे का टीनसेड फर्श कच्चा दहलान

30.00

दीवाल लकडी छत लकडी पाटे

की फर्श कच्चा

20.40

दीवाल लकडी छत लकडी पाटे

की फर्श कच्चा

32.16

दीवाल पत्थर मिट्टी की छत लकडी नाटै पाटे की फर्श कच्चा

योग

121.32

निरंक शासकीय चारागाह

नहीं

पक्काशौचालय

107

343 0.020

1.44

क्रपाराम पिता बारेलाल कुशवाहा

योग

1.44

महायोग :-

4809.59

(

2- परियोजनांतर्गत भूमि अर्जन के कारण विस्थापित कुटुम्बो के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन हेतु पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन आयुक्त (आयुक्त महोदय, सागर संभाग सागर) द्वारा पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन नीति का अनुमोदन किया गया है जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

(1) ग्रामीण क्षेत्र में प्रभावित किसी मकान से वंचित किये जाने की दशा में प्रधानमंत्री आवास योजना विनिर्देशों के अनुसार एक निर्मित मकान उपलब्ध कराया जाएगा जिसका कुर्सी क्षेत्र 50 वर्गमीटर से कम नहीं होगा ।

(2) कंडिका -1 में वर्णित फायदों को ऐसे किसी प्रभावित कुटुंबों को, जो वासक्षेत्र भूमि से रहित है और जो प्रभावित क्षेत्रों की अधिसूचना की तारीख के पूर्ववर्ती क्षेत्रों की अधिसूचना की तारीख के पूर्ववर्ती तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में रह रहा है और जिसे ऐसे क्षेत्र से अनिच्छा से विस्थापित किया गया है भी विस्तारित किया जाएगा ।

(3) यदि कोई प्रभावित कुटुंब जो प्रस्थापित मकान को न लेने का विकल्प करता है , तो निर्मित मकान के बदले मकान के समतुल्य खर्च प्रस्थापित किया जा सकेगा ।

(4) अर्जन से प्रभावित किसी कुटंब को इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन एक से अधिक मकान [ भाग 1 6048

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 जून 2023

नहीं दिया जाएगा ।

(5) (क) जहां परियोजना के माध्यम से कार्य सृजित किया जाता है वहां, अपेक्षित क्षेत्रों में समुचित प्रशिक्षण देने और कौशल विकास करने के पश्चात् प्रत्येक प्रभावित कुटुंब के कम से कम एक सदस्य के लिए उस दर पर, जो तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में उपबंधित न्यूनतम मजदूरी से कम न हो, उस परियोजना में नियोजन का उपबंध किया जाना या ऐसी अन्य परियोजना में ऐसे कार्य की, जिसकी अपेक्षा की जाए , व्यवस्था किया जाना ; या

(ख ) प्रति प्रभावित कुटुंब पांच लाख रूपये का एक बारगी संदाय ; या

(ग ) वार्षिकी पालिसियां, जिनके द्वारा कृषिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक के समुचित सूचकांकन के अनुसार बीस वर्ष तक प्रति कुटुंब कम से कम दो हजार रूपये प्रति मास का संदाय किया जाएगा।

(6) ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुंब, जिसे अर्जित भूमि से विस्थापित किया गया है, को अधिनिर्णय की तारीख से एक वर्ष की अवधि तक प्रतिमास तीन हजार रूपये के समतुल्य मासवार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा ।

(7) ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुंब जो विस्थापित हुआ है, को कुटुंब, भवन सामग्री, घरेलू सामग्री और पशुओं के स्थानांतरण के लिए परिवहन खर्च के रूप में एक बार पच्चास हजार रूपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी ।

(8) किसी कारीगर छोटे व्यापरी या स्वनियोजित व्यक्ति या एसे प्रभावित कुटुब जिनसके स्वामित्वाधीन प्रभावित क्षेत्र में गैर- कृषिक भूमि या वाणिज्यिक औद्योगिक या संस्थागत ढांचा है और जिसे भूमि अर्जन क कारण प्रभावित क्षेत्र स अनिच्छा से विस्थापित किया गया है, ऐसी रकम की वित्तीय सहायता पाएगा जो न्यूनतम पच्चीस हजार रूपये के अधीन रहते हुए समुचित सरकार , अधिसूचना द्वारा विनिदिष्टि करें ।

(9 ) प्रभावित कुटुंबों को जलाशय में मछली पकड़ने के अधिकार की अनुज्ञा ऐसी रीति में दी जा सकेगी जो समुचित सरकार द्वारा विहित की जाए ।

(10 ) प्रत्येक प्रभावित कुटुंब को केवल पचास हजार रूपये का एक बार "पुनर्व्यवस्थापन भत्ता " दिया जाएगा।

(11 ) प्रभावित कुटुंबों को आवंटित भूमि या मकान के रजिस्ट्रीकरण के लिए संदेय स्टांप शुल्क और अन्य फीस का वहन अपेक्षक निकाय द्वारा किया जाएगा ।

(12) प्रभावित कुटुंबों को आवंटित मकान के लिए भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होगी ।

( 13 ) आवंटित भूमि या मकान प्रभावित कुटुंब की पत्नि और पति दोनों के संयुक्त नाम में हो सकेगा ।

(14) अधिनियम 2013 की तीसरी अनुसूची अनुसार प्रभावित कुटुंबों / जनसमुदाय के पुनर्व्यवस्थापन के लिए अध्यपेक्षा प्राधिकारी के खर्चे पर निम्नलिखित अवसंरचनात्मक सहूलियतें और मूलभूत न्यूनतम सुवधिाएं, यह सुनिश्चित करने के लिए उपलब्ध कराई जाएंगी कि नए गांव या कालोनी में पुनर्व्यवस्थापित जन समुदाय स्वयं के लिए एक युक्तियुक्त सामुदायिक जीवन स्तर प्राप्त कर सके और विस्थापन से हुए अभिघात को कम करने का प्रयास कर सकें । युक्तियुक्त वासयोग्य और नियोजित व्यवस्थापन के लिए न्यूनतम निम्नलिखित सहूलियतें और संसाधन उपलब्ध कराई जावेगी ।

(14.1 ) सभी पुनव्यवस्थापित कुटुंबों के लिए पुनर्व्यवस्थापित ग्रामों के भीतर सड़क और पक्की सड़क, मार्ग से जुड़ी बारहमासी सड़क और सुखाधिकार की पर्याप्त व्यवस्था की जाए ।

( 14.2 ) वास्तविक पुनर्व्यवस्थापन के पहले उचित निकासी और स्वच्छता योजनाएं निष्पादित की जाएं ।

(14.3) भारत सरकार द्वारा विहित मानकों के अनुसार प्रत्येक कुटुंब के लिए सुरक्षित पेयजल का एक या अधिक सुनिश्चित संसाधन ।

(14.4) पशु के लिए पेयजल की व्यवस्था ।

(14.5) राज्य की स्वीकार्य अनुपात के अनुसार चारागाह

(14.6 ) उचित मूल्य की दुकान की युक्तियुक्त संख्या 6049

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 जून 2023

भाग 1 ]

(14.7) यथेचित पंचायत घर

(14.8 ) विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्व्यवस्थापन के लिए स्थापित सभी नए ग्रामों को उपयुक्त परिवहन सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी जिसमें नजदीकी विकास केन्द्र / शहरी रिहायशों से स्थानीय बस सेवाओं के माध्यम से सार्वजनिक परिवहन सुविधाएं अवश्य सम्मिलित होनी चाहिए ।

(14.9) जाति- समुदायों और उनकी प्रथाओं के आधार पर कब्रिस्तान या शवदाह गृह

(14.10) स्वच्छता के लिए सुविधाएं जिसके अंतर्गत व्यक्तिगत प्रसाधन बिन्दु

(14.11) प्रत्येक घर और सार्वजनिक प्रकाश के लिए व्यक्तिगत एकल विद्युत कनेक्शन (या सौर ऊर्जा जैसे ऊर्जा के गैर- परंपरागत संसाधनों के माध्यम से कनेक्शन)

(14.12) शिशु और माता को पूरक पोषणीय सेवाएं उपलब्ध कराने वाली आंगनबाड़ी

(14.13) निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (2009 का 35) के उपबंधों के अनुसार विद्यालय विद्यालय

(14.14) दो किलोमीटर क्षेत्र के भीतर उप स्वास्थ्य केन्द्र

(14.15) भारत सरकार द्वारा यथाविहित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र

(14.16) बच्चो के लिए क्रीड़ा क्षेत्र

(14.17 ) प्रत्येक सौ कुटुंबों के लिए एक सामुदायिक केन्द्र

(14.18) प्रभावित क्षेत्र की संख्या और उनके आयाम से संगत प्रत्येक पचास कुटुंबों के लिए पूजा स्थल और सामुदायिक सभा के लिए चौपाल / वृक्ष चौतरा

(14.19) व्यवस्थापन के लिए समुचित सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए यदि आवश्यक हो

(14.20 ) मानको के अनुसार पशुपालन सेवा केन्द्र ।

(15) प्रभावित कुटुबों के पुनर्व्यवस्थापन हेतु तहसील खुरई के ग्राम जगदीशपुरा में शासकीय भूमि खसरा नम्बर 57 का कुल रकवा 15.460 हे. में से

रकवा 13.71 हे. भूमि न्यायालय कलेक्टर , सागर के प्रकरण क्रमांक-01023 / 19(3 ) वर्ष 2019-20 में पारित आदेश दिनांक 03/03/2020 द्वारा परियोजना प्रबंधक, बीना पी.एम.यू. जल संसाधन विभाग सागर को आवंटित की गई है तथा मौजा जगदीशपुरा स्थित भूमिस्वामी स्वत्व की भूमि खसरा नंबर 49, 52 रकवा क्रमशः 7.130, 0.930 हे. भूमि प्रभावित कुटुंबों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन हेतु अर्जित की गई है जिस पर हनौता सिंचाई परियोजनांतर्गत प्रभावित कुटुंबों को उपरोक्तानुसार पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन नीति के तहत एक- एक 50X20 वर्गफुट का आवासीय भू- खण्ड आवंटन की कार्यवाही लाटरी के माध्यम से की जावेगी ।

(16) उपरोक्तानुसार लाभ एवं सुविधायें प्रभावित व्यक्तियों को प्रभावित ग्राम / मकानों में अधिनियम 2013 की धारा 11 के प्रकाशन दिनांक के पूर्व तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में निवास करने की स्थिति में ही देय होगे तथा धारा 11 के प्रकाशन दिनांक के पूर्व तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में निवास को प्रमाणित किये जाने हेतु दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने का उत्तरदायित्व संबंधित प्रभावित कुटुंबों (व्यक्तियों) का होगा ।

(17) अधिनियम की धारा 3डी के तहत प्रभावित कुटुंब (व्यक्ति) द्वारा 18 वर्ष की आयु धारा 11 की प्रारंभिक अधिसूचना दिनांक के पूर्व पूर्ण किये जाने का प्रमाण प्रस्तुत किये जाने पर ही उपरोक्तानुसार सुविधायें एवं लाभ प्रभावित व्यक्ति/ कुटुंब को दिया जावेगा । अधिनियम 2013 की धारा 21 के तहत हितबद्व व्यक्तियों को यह भी सूचित किया जाता है कि सरकार का आशय भूमि का कब्जा लेने का है और ऐसी भूमि में सभी हितों के लिए प्रतिकरों और पुर्नवास तथा प्रतिस्थापन के दावे कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी खुरई जिला सागर के कार्यालय में दिनांक ०१/05/2023 को प्रातः 10:30 बजे से दोपहर 3.00 बजे तक व्यक्तिगत रूप से या अभिकर्ता द्वारा या अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर भूमि में अपने-अपने हितों की प्रकृति तथा ऐसे हितों के लिए प्रतिकर के दावों की रकम और विशिष्टियां, धारा 20 के अधीन किए गए मापों के संबंध में आक्षेप यदि कोई हों, के साथ पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के दावे प्रस्तुत कर सकते है ।

भूमि के नक्शे तथा प्लान का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी खुरई जिला सागर एवं परियोजना संचालक बीना पी. एम. यू. जल संसाधन विभाग हनौता सिंचाई परियोजना सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है ।

दीपक आर्य , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

6050

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 जून 2023

कार्यालय , कलेक्टर , जिला सीधी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन,

राजस्व विभाग

सीधी, दिनांक 3 मई 2023 क्र.-404-भू-अर्जन-23

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि-अर्जन पुर्नवास और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा -11 की उपधारा (1 ) के उपबंधो के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विर्निदिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा , या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा अयवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा -12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है ।

यह परियोजना आम जनता के व्यापक एवं दूरगाती हितों से सम्बद्ध है तथा यह कार्य ललितपुर- सिंगरौली रेल लाईन निर्माण कार्य का भाग है , जो भारत सरकार द्वया मूलतः वर्ष 1997-98 में स्वीकृत हुआ है । यह अर्जन की कार्यवाही रेखिक दिशा में हो रही है तथा इसमें क्षेत्र में परिवारों का विस्थापन कम संख्या में होगा । अतः उपर्युक्त कारणों से इसमें सामाजिक समाघात के निर्धारण अध्ययन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है ।

-: अनुसूची:-

(1 ) भूमि कावर्णन-

सीधी

(क) जिला

चुरहट

(ख) तहसील

डढ़िया

(ग) ग्राम

हदिया

(घ) पटवारी हल्का का नाम व नम्बर

रकवा 0.919 हे ०

(5. ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन क्रमांक

खसरा नम्बर कुल रकवा हे० में

धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

अर्जित रकवा हे० में

6

4

2

5

1

3

0.100

1

1360/2/1

0.068

2

0.612

1360/2/2/1

ललितपुर - सिंगरौली रेल लाईन के निर्माण हेतु

उपमुख्य अभियंता (निर्माण ) पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर

3

1360/2/2/2 0.031

4

0.030 0.680

1361/1/1

5

1361/1/2/1/1

0.230

6

1361/1/2/2

0.005

7

1361/1/2/3

0.005

8

0.010

1361/3/1/2

9

0.005

1361/1/4/3

10

0.010

1361/1/5

11

1361/1/6

0.010

12

0.020

1361/1/7

13 1361/1/8/1/1/1 0.180

0.010

14 1361/1/8/1/1/2 6051

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 जून 2023

भाग 1 ]

क्रमांक खसरा नम्बर

कुल रकवा हे० में

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा -12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

अर्जित

रकवा हे०

में

4

2

3

1

0.010

1361/1/9/1

15

6

5 उपमुख्य अभियंता (निर्माण) पश्चिम

0.020

1361/1/9/2

16

0.030

1361/1/10

17

0.015

1361/1/11

18

0.015

1361/1/12

19

1361/1/13 0.010

20

1361/1/14 0.010

21

1361/1/15 0.010

22

1361/1/16 0.010

23

0.010

1361/1/17

24

0.040

1361/2/1/1/1

25

0.056

1361/2/1/2/1

26

0.057

1361/2/1/2/2

27

0.057

1361/2/1/2/3

28

0.240

1361/2/2

29

0.450

1362/1

30

0.003

0.400

1362/2

31

0.006

1373

0.140

32

0.230

1395/1

33

0.036

0.040

1395/2/1

34

0.236

1746/1/1

35

0.126

0.510

1746/2

36

0.919

3.854

निजी भूमि का योग

ललितपुर- सिंगरौली रेल लाईन के निर्माण हेतु मध्य रेलवे जबलपुर

भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी चुरहट/रामपुर नैकिन के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

6052

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 जून 2023

क्र.-406-भू-अर्जन-2023

[ भाग 1

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से ( 5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि- अर्जन पुर्नवास और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा -11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधो के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विर्निदिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा , या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा -12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है ।

यह परियोजना आम जनता के व्यापक एवं दूरगाती हितों से सम्बद्ध है तथा यह कार्य ललितपुर- सिंगरौली रेल लाईन निर्माण कार्य का भाग है , जो भारत सरकार द्वया मूलतः वर्ष 1997-98 में स्वीकृत हुआ है । यह अर्जन की कार्यवाही रेखिक दिशा में हो रही है तथा इसमें क्षेत्र में परिवारों का विस्थापन कम संख्या में होगा । अतः उपर्युक्त कारणों से इसमें सामाजिक समाघात के निर्धारण अध्ययन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है ।

-: अनुसूची:-

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला

(ख) तहसील

(ग) ग्राम

(घ) पटवारी हल्का का नाम व नम्बर

(ड.) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल

क्रमांक खसरा नम्बर

सीधी

रामपुर नैकिन

मुर्तला पवाई

00022 मुर्तला

रकवा 0.972 हे 0

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

कुल रकवा हे० में

अर्जित रकवा हे ० में

4

2

3

1

1

0.103 0.200

0.053

2

6

5

उपमुख्य अभियंता (निर्माण) पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर

3

0.059

11/1/2

4

0.004

5

11/1/3

0.006

6

0.006

11/1/4

7

0.006

11/1/5

8

11/1/6

0.006

9

11/1/7

0.004

0.006

10

11/1/8

11/1/9

0.004

11

12

0.004

13

0.004

14

0.004

ललितपुर - सिंगरौली रेल लाईन के निर्माण हेतु 6053

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 जून 2023

भाग 1 ]

क्रमांक   खसरा नम्बर             अर्जित    धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
                        कुल रकवा
                         हे० में रकवा हे०         अधिकारी
                                   में
              2            3       4                 5                         6
  1
 15                      0.004          उपमुख्य अभियंता (निर्माण) पश्चिम ललितपुर- सिंगरौली रेल लाईन
 16                      0.004                मध्य रेलवे जबलपुर           के निर्माण हेतु
 17                      0.004
 18                      0.004
 19                      0.004
 20                      0.004
 21                      0.004
 22        11/1/20       0.004
 23                      0.004
 24       11/2/1/1/1/1   0.187
 25         11/2/2       0.010
 26                      0.112
 27       11/3/1/1/2     0.004
 28        11/3/1/2      0.004
 29        11/3/1/3      0.004
 30        11/3/1/4      0.004
 31        11/3/1/5      0.004
 32        11/3/1/6      0.004
 33        11/3/1/7      0.004
 34        11/3/1/8      0.004
 35        11/3/1/9      0.004
 36       11/3/1/10      0.004
 37        11/3/2/1      0.035
 38      11/3/2/1/1/2    0.004
 39        11/3/2/2      0.010
 40       11/3/2/3/1     0.006
 41        11/3/2/4      0.012
 42        11/3/2/5      0.004
 43        11/3/2/6      0.004
 44        11/3/2/7      0.010
 45        11/3/2/8      0.010
 46        11/3/2/9      0.010
 47       11/3/2/10      0.010
 48       11/3/2/11      0.010
 49       11/3/2/12      0.006
 50       11/3/2/13      0.006
 51       11/3/2/14      0.006
 52       11/3/2/15      0.004

6054

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 जून 2023

क्रमांक

ख़सरा नम्बर

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा -12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

कुल रकवा हे० में

अर्जित

रकवा हे ०

में

4

3

2

1

53

15

0.008

0.040

54

0.012

16

0.142

6

5

ललितपुर- सिंगरौली रेल लाईन के निर्माण हेतु

उपमुख्य अभियंता (निर्माण ) पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर

0.370

0.301

55

110/1

0.124

110/2/1/1/1/1

56

0.004

110/2/1/2

57

0.004

110/2/1/3

58

0.004

110/2/1/4

59

0.004

110/2/1/5

60

0.061

110/2/2

61

0.061

110/2/3

62

110/2/4

0.061

63

0.061

110/2/5

64

0.119

135/2/1

65

0.016

0.119

135/2/2

66

67

135/2/3 0.119

0.274

0.913

143/1

68

0.640

144/1/2

69

0.032

0.108

70

144/1/क

0.575

144/2

71

72

0.308

146/1

0.060

0.040

73

146/2

0.972

4.609

निजी भूमि का योग

भूमि का नक्शा (प्लान ) उपखण्ड अधिकारी चुरहट/ रामपुर नैकिन के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

6055

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 जून 2023

भाग 1 ]

क्र. -408-भू-अर्जन-2023

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5 ) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि- अर्जन पुर्नवास और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा -11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधो के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विर्निदिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा, या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा -12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है ।

यह परियोजना आम जनता के व्यापक एवं दूरगावी हितों से सम्बद्ध है तथा यह कार्य ललितपुर - सिंगरौली रेल लाईन निर्माण कार्य का भाग है , जो भारत सरकार द्वशा मूलतः वर्ष 1997-98 में स्वीकृत हुआ है । यह अर्जन की कार्यवाही रेखिक दिशा में हो रही है तथा इसमें क्षेत्र में परिवारों का विस्थापन कम संख्या में होगा । अतः उपर्युक्त कारणों से इसमें सामाजिक समाघात के निर्धारण अध्ययन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है ।

-: अनुसूची: -

(1 ) भूमि का वर्णन-

सीधी

(क) जिला

रामपुर नैकिन

(ख) तहसील

आमडांड़ 43

(ग) ग्राम

पटेहरा

(घ) पटवारी हल्का का नाम व नम्बर

रकवा 1.166 हे0 (ह.) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन क्रमांक खसरा नम्बर

धारा -12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

कुल रकवा हे० में

अर्जित रकवा हे ० में

6

4

5

2

3

1

204/1

0.240

1

0.086

2

0.090 0.600

206/1/2/1/1

ललितपुर - सिंगरौली रेल लाईन के निर्माण हेतु

उपमुख्य अभियंता (निर्माण ) पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर

206/1/2/2/2 0.004

3

206/1/2/2/3

4

0.004

206/1/2/4

0.008

5

6

206/1/2/5

0.008

0.004

206/1/2/6

7

206/1/3/1/1 0.094

8

0.020

9

206/1/3/2

0.008

206/1/3/3

10

0.008

206/1/3/5

11

0.094

206/1/4/1/1

12

206/1/4/2 0.008

13

0.008

206/1/4/3

14 6056

[ भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 जून 2023

 15      206/1/4/4     0.012           उपमुख्य अभियंता (निर्माण ) पश्चिम ललितपुर - सिंगरौली रेल लाईन
 16      206/1/4/5     0.012                 मध्य रेलवे जबलपुर          के निर्माण हेतु
 17      206/1/4/6      0.004
18       206/1/4/7     0.004
19       206/1/4/8     0.004
20       206/1/4/9     0.004
21       206/1/4/10    0.004
22       206/1/4/11    0.004
23       206/1/4/12    0.004
24        206/2/1      0.286
25        206/2/3      0.004
26        206/2/4      0.004
27        206/2/5      0.004
28        206/2/6      0.004
29        206/2/7      0.004
30        206/2/8      0.004
31        206/2/9      0.004
32       206/2/10      0.004
33       206/2/11      0.004
34       207/1/1/1      0.072   0.472
35       207/1/2/1      0.131
36       207/1/2/2     0.004
37       207/1/2/3     0.004
38       207/1/2/4     0.004
39       207/1/2/5     0.004
40       207/1/2/6     0.004
41       207/1/2/7     0.004
42       207/1/2/8     0.004
43       207/1/2/9     0.008
44       207/1/2/10    0.004
45       207/1/2/11    0.004
46       207/1/2/12    0.004
47       207/1/2/13    0.004
48       207/1/2/14    0.004
49       207/1/2/15    0.004
50      207/1/3/1/1    0.084
51       207/1/3/2     0.004
52       207/1/3/3     0.004
53       207/1/3/4      0.004
54       207/1/3/5     0.004
55       207/1/3/6     0.004
56       207/1/3/7     0.004
57       207/1/3/8     0.004
58       207/1/3/9     0.004
59       207/1/3/10    0.004
60       207/1/3/11    0.004
61       207/1/3/12    0.004           उपमुख्य अभियंता (निर्माण) पश्चिम ललितपुर-सिंगरौली रेल लाईन
 62      207/1/3/13    0.004                 मध्य रेलवे जबलपुर          के निर्माण हेतु
63       207/1/3/14    0.004
64      207/1/3/15     0.004
65       207/1/3/16    0.004
66       207/1/3/17    0.004
67       207/1/3/18    0.004
68      207/1/4/1/1    0.015
69         208         0.830    0.004
  निजी भूमि का योग     2.228   1.166

भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी चुरहट/रामपुर नैकिन के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

6057

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 जून 2023

भाग 1 ]

क्र.-410-भू-अर्जन-2023

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अयवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि-अर्जन पुर्नवास और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा -11 की उपधारा (1 ) के उपबंधो के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विर्निदिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा, या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है ।

यह परियोजना आम जनता के व्यापक एवं दूरगाती हितों से सम्बद्ध है तथा यह कार्य ललितपुर -सिंगरौली रेल लाईन निर्माण कार्य का भाग है, जो भारत सरकार द्वराा मूलतः वर्ष 1997-98 में स्वीकृत हुआ है । यह अर्जन की कार्यवाही रेखिक दिशा में हो रही है तथा इसमें क्षेत्र में परिवारों का विस्थापन कम संख्या में होगा। अतः उपर्युक्त कारणों से इसमें सामाजिक समाघात के निर्धारण अध्ययन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है ।

-: अनुसूची:-

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला

(ख) तहसील

(ग) ग्राम

(घ) पटवारी हल्का का नाम व नम्बर

(ड. ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल

क्रमांक

खसरा नम्बर

सीधी

रामपुर नैकिन

आमडांड़ 44

0028 पदेहरा

रकवा 0.020 हे०

धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

कुल रकवा हे ० में

अर्जित रकवा हे ० में

3

2

4 1

1

635/1

0.102

2

0.028

635/2

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

6

5

उपमुख्य अभियंता (निर्माण ) पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर

0.028

3

635/3

0.020

635/4

4

0.028

635/5

5

0.028

635/6

6

0.028

7

635/7

0.028

0.270 0.020 निजी भूमि का योग

ललितपुर - सिंगरौली रेल लाईन के निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी चुरहट/ रामपुर नैकिन के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

[ भाग 1 6058

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 जून 2023

क्र.-412-भू-अर्जन-2023

t

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5 ) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है ।

अतः भूमि-अर्जन पुर्नवास और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा -11 की उपधारा (1 ) के उपबंधो के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विर्विदिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा, या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा -12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है ।

यह परियोजना आम जनता के व्यापक एवं दूरगाती हितों से सम्बद्ध है तथा यह कार्य ललितपुर- सिंगरौली रेल लाईन निर्माण कार्य का भाग है, जो भारत सरकार द्वया मूलतः वर्ष 1997-98 में स्वीकृत हुआ है । यह अर्जन की कार्यवाही रेखिक दिशा में हो रही है तथा इसमें क्षेत्र में परिवारों का विस्थापन कम संख्या में होगा । अतः उपर्युक्त कारणों से इसमें सामाजिक समाघात के निर्धारण अध्ययन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है ।

-: अनुसूची:-

(1 ) भूमि का वर्णन-

सीधी

(क) जिला

(ख) तहसील

रामपुर नैकिन

ममदर

(ग) ग्राम

00036 ममदर

(घ) पटवारी हल्का का नाम व नम्बर

स्कवा 0.181 हे ०

(ड. ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल

क्रमांक

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन खसरा नम्बर

धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

कुल रकवा हे० में

अर्जित रकवा हे ० में

2

3

4

5

1

0.120

1

1957

0.120

0.002

0.050

2

1961

उपमुख्य अभियंता (निर्माण) पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर

6 ललितपुर-सिंगरौली रेल ,लाईन के निर्माण हेतु 3

2138

0.200 0.002

0.060

4

2173

0.057

0.181

0.430

निजी भूमि का योग

भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी चुरहट/रामपुर नैकिन के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

6059

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 जून 2023

भाग 1 ]

क्र.-414-भू-अर्जन-2023

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

-: अनुसूची:-

(1 ) भूमि का वर्णन-

सीधी

(क) जिला

रामपुर नैकिन

(ख) तहसील

मऊ

(ग) ग्राम

0021 मऊ

(घ) पटवारी हल्का का नाम व नम्बर

रकवा 0.317 हे0

(ड. ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल

उद्देश्य

क्रमांक

भूमिस्वामी का नाम

अर्जित रकवा हे० में

खसरा नम्बर

5

3

4

2

1

0.020

2247/1

रेल परियोजना निर्माण हेतु 1

मु. ललिता देवी पत्नी राजाराम , शिवमूरत पिता

0.001

2251

2

कोदु लाल पिता लोकनाथ बैसवार

वंशराखन प्रसाद पिता पारसनाथ

3        2260/1    0.002
4        2266/2/1  0.002

रामकुमार पिता राममिलन बैसवार

0.050

रामकुमार पिता राममिलन बैसवार

2269/2

5

0.050

रामकुमार पिता राममिलन बैसवार

2271/2

6

0.002

2278

रामसुन्दर पिता शारदादीन विश्वकर्मा

7

मोहनलाल पिता रामकुमार दर्जी

8          2290      0.050
9           2309     0.032          शिवनाथ पिता हरिशचन्द्र जाति ब्रा.
           2343      0.072

अनुज प्रताप सिंह पिता गंगा सिंह

10

2397 0.032

11

दद्दी, बाबूलाल , लालमणि, हीरा , मथुरा, जमुना , रामगरीब पिता रामकुमार बैसवार

0.004

2445

राजेश पिता जमुना बैसवार

12

0.317

निजी भूमि का योग

भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी चुरहट/ रामपुर नैकिन के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

साकेत मालवीय , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

[ भाग 1 6060

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 जून 2023

कार्यालय , कलेक्टर , जिला राजगढ़ (ब्यावरा) , मध्यप्रदेश

राजगढ़, दिनांक 15 मई 2023 प्र.क्र.- 07-अ-82-2022-23

(अंतर्गत धारा-19 भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 कं. 30 सन् 2013 ) चूंकि राज्य शासन की इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक ( 1 ) में सुठालिया सिंचाई परियोजना तहसील- सुठालिया, जिला - राजगढ़ के ग्राम - कानरखेड़ी के पम्प हाऊस क्रमांक-02 निर्माण क्षेत्र में प्रभावित होने से प्रकरण में आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार व सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची (2 ) में उल्लेखित है सार्वजनिक प्रायोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कं.30 सन् 2013) की धारा-19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2 ) की भूमि की अनुसूची (1 ) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।

-: अनुसूची ( 1 ): -

जिला: राजगढ़

तहसील: सुठालिया

सुठालिया सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत पम्प हाऊस कमांक-02 निर्माण में प्रभावित भूमि का भू-अर्जन प्रस्ताव , ग्राम-कानरखेड़ी

विवरण

अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हे.में) स.क.

रकबा

(3)

(2)

(1)

1

1.988

सुठालिया सिचाई परियोजना के पम्प हाऊस कमांक -02 निर्माण में प्रभावित ग्राम- कानरखेड़ी की भूमि की आवश्यकता ।

1.988

कुल योग :

-: अनुसूची ( 2 ) :

सर्वे नंबर

स.क्र .

नाम कृषक, पिता का नाम , जाति ग्राम

भूमि का रकबा (हे.मे)

अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा(हे.में)

5

4

3

2

1

0.210

30/3/2

1.086

0.720

0.040

28/5

अनिलगिर नाबालिग पिता मुरारीगिर संरक्षक माता 1 राममूर्तिबाई पति मुरारीगिर जाति गुसाई पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी

0.250

1.806

कुल 2 किता

0.870

1.316

31

0.460

0.620

32

रामेश्वरगिर पिता महताब गिर जाति गुसाई पता निवासी 2 ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी

1.330

1.936

कुल 2 किता

0.100

0.803

29/2

3

लक्ष्मणगिर पिता नन्नूगिर जाति गुसाई पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी

0.100

0.803

कुल 1 किता

0.050

29/1/2

0.250

4

मथरागिर पिता हिम्मतगिर जाति गुसाई पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी

0.050

0.250

कुल 1 किता 6061

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 जून 2023

भाग 1 ]

स.क्र.

नाम कृषक , पिता का नाम , जाति ग्राम

5

सर्वे नंबर

भूमि का रकबा (हे.मे)

अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा(हे. में)

0.086

0.101

29/1/3

श्यामगिर पिता हिम्मतगिर जाति गुसाई पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी

6

0.086

0.101

कुल 1 किता

0.086

0.101

29/1/4

महेशगिर पिता हिम्मतगिर जाति गुसाई पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी

7

0.086

0.101

कुल 1 किता

0.086

0.101

29/1/5

विष्णुगिर पिता हिम्मतगिर जाति गुसाई पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी

कुल योग:-

0.086

0.101

कुल 1 किता

1.988

5.098

कुल 9 किता

प्रस्तावित भूमि के अर्जन से किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार के पुनर्व्यवस्थापन किये जाने की स्थिति में उनका पुनवार्सन और पुनर्व्यवस्थापन , भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम-2013 अन्तर्गत कराया जावेगा एवं साथ ही पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन योजना की घोषणा और सार का प्रकाशन पृथक से संबंधित आबादी प्रभावित ग्रामों की धारा -19 के प्रकाशन के साथ कराया जावेगा ।

भूमि के नक्शे (प्लान ) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व) ब्यावरा, जिला- राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है ।

6062

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 जून 2023

प्र.क्र.-05-अ-82-2022-23

(अंतर्गत धारा-19 भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (कं.30 सन् 2013 ) चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची में सुठालिया सिंचाई परियोजना तहसील सुठालिया जिला राजगढ़ के ग्राम गुजरखेडीखुर्द के लिए डूब में प्रभावित मकान हेतु आवश्यक वर्णित भूमि / आबादी जिसका कृषकवार सर्वे कमवार विवरण अनुसूची में उल्लेखित है । सार्वजनिक प्रायोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कं.30 सन् 2013) की धारा-19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि आबादी की भूमि सर्वे न. 36/1, 36/2, 36/3 , 37/1 , 37/2 , 37/3 , 41/4 एवं 50/1 पर स्थित परिसम्पत्ति निम्न वर्णित अनुसूची की भूमि में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।

तहसील:- सुठालिया

-: अनुसूची :-

जिला:- राजगढ़

सुठालिया वृहद सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र प्रभावित मकान:- ग्राम गुजरखेड़ीखुर्द

आबादी के सर्वे नम्बर स.क.

मकान नम्बर

नाम कृषक , पिता का नाम, जाति ग्राम

2

1

1

अर्जनीय मकान का माप क्षेत्रफल वर्ग मीटर में

5

4

3

330.66

1

महेन्द्रसिंह पिता दयालसिंह जाति गुर्जर

36/3

2

241.94

2

श्यामसिंह पिता दयालसिंह जाति गुर्जर

36/3

3

36/3

630.98

3

दयालसिंह पिता बालकिशन जाति गुर्जर

285.79

4

सरजनसिंह पिता गनपतसिंह जाति गुर्जर

4

36/2

5

36/2

349.69

5

रामबाबू पिता गनपतसिंह जाति गुर्जर

6

259.24

6

गनपतसिंह पिता बालकिशन जाति गुर्जर

36/2

189.99

7

राजारामसिंह पिता गनपतसिंह जाति गुर्जर

36/2 7

401.80

8

शादीलाल पिता प्रभूलाल जाति गुर्जर

8

36/1

9

185.09

9

हरिसिंह पिता प्रभूलाल जाति गुर्जर

36/1

95.16

10

भगतसिंह पिता हरीसिंह जाति गुर्जर

36/1 10

143.61

11

मंगलेश पिता हरीसिंह जाति गुर्जर

36/1 11

187.98

12

बनेसिंह पिता अमरसिंह जाति गुर्जर

12

37/3

116.64

13

जगदीश पिता अमरसिंह जाति गुर्जर

37/3 13

37/3

100.94

14

कन्हैयालाल पिता जगदीशसिंह जाति गुर्जर

14

37/3

183.58

15

जशरथ पिता मदन जाति गुर्जर

15

208.02

16

भारतसिंह पिता रामरतन जाति गुर्जर

37/1 16

153.03

17

भजनसिंह पिता रामरतन जाति गुर्जर

37/1 17

153.82

18

श्री खेडापति हनुमान मंदिर

36/2 18

142.69

19

कमलसिंह पिता मोरसिंह जाति गुर्जर

50/1 19

722.10

20

मोरसिंह पिता गनपतसिंह जाति गुर्जर

50/1 20 6063

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 जून 2023

भाग 1 ]

204.50

21

रामेश्वर पिता मोरसिंह जाति गुर्जर

21

50/1

865.12

22

जसमनसिंह पिता गनपतसिंह जाति गुर्जर

22

50/1

42.37

23

नारायणसिंह पिता प्रभूलाल जाति गुर्जर

23         41/4
                                                               24      261.30
24         37/2         संजू पिता कंचनसिंह जाति गुर्जर
                                                               25      189.16

कंचनसिंह पिता गंगराम जाति गुर्जर

25

37/2

208.79

26

धीरपसिंह पिता मांगीलाल जाति गुर्जर

26

50/1

214.81

27

जसवंतसिंह पिता मांगीलाल जाति गुर्जर

27

50/1

392.80

28

घनश्यमसिंह पिता गंगाराम जाति गुर्जर

28

50/1

29

37/2

334.45

29

बलराम पिता खुशीलाल जाति गुर्जर

30

37/2

390.03

30

रामप्रसाद पिता खुशीलाल जाति गुर्जर

योग:-

8186.07

0.819

या. (हे.में)

भूमि अर्जन के कारण प्रभावित कुटुबों के पुनर्व्यवस्थापन हेतु तहसील सुठालिया के ग्राम मऊ में शासकीय भूमि खसरा नंबर- 1238/1 , 1251/1 एवं1252/1 का कुल रकवा 43.549 हे. में से हस्तांतरित रकवा 19.406 हे. भूमि न्यायालय कलेक्टर , राजगढ़ के प्रकरण क्रमांक 0001 /अ-20 (1 )/ 2022-23 में पारित आदेश दिनांक 24.05.2022 एवं ग्राम बड़ाबड़ला के खसरा न 1/5/1 कुल रकबा 121.551 हे. में से हस्तांतरित रकवा 40.00 हे. भूमि न्यायालय कलेक्टर, राजगढ़ के प्रकरण क्रमांक- 0002 / 31-20 (1 ) / 2022-23 में पारित आदेश दिनांक 24.05.2022 द्वारा कार्यपालन यंत्री, सुठालिया परियोजना, जल संसाधन संभाग, ब्यावरा को आवंटित की गई है । प्रभावित कुटंबो के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-45 (2) अन्तर्गत गठित समिति के सदस्यों की उपस्थिति में दिनांक 23.05.2022 को कराई जाकर सर्वसम्मति से तैयार पुनर्वास नीति कलेक्टर जिला भू-अर्जन अधिकारी राजगढ़ के पत्र क्रमांक 5316/ भू-अर्जन राजगढ़ दिनांक 25.05.2022 से आयुक्त कार्यालय भोपाल को अनुमोदन हेतु प्रेषित की गई है । जिसका सार निम्नानुसार है: -

भू-अर्जन अधिनियम-2013 की दूसरी अनुसूची अनुसार प्रभावित कुटुंबों को निम्नानुसार पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन सहायतायें/ सुविधायें दी जावेंगी:-

(1 ) ग्रामीण क्षेत्र में प्रभावित किसी मकान से वंचित किये जाने की दशा में प्रधानमंत्री आवास योजना विनिर्देशों के अनुसार एक निर्मित मकान उपलब्ध कराया जाएगा जिसका कुर्सी क्षेत्र 50 वर्गमीटर से कम नहीं होगा।

(2) कंडिका-1 में वर्णित फायदों को ऐसे किसी प्रभावित कुटुंबों को, जो वासक्षेत्र भूमि से रहित है और जो प्रभावित क्षेत्रों की अधिसूचना की तारीख के पूर्ववर्ती क्षेत्रों की अधिसूचना की तारीख के पूर्ववर्ती तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में रह रहा है और जिसे ऐसे क्षेत्र से अनिच्छा से विस्थापित किया गया है भी विस्तारित किया जाएगा । (3) यदि कोई प्रभावित कुटुंब जो प्रस्थापित मकान को न लेने का विकल्प करता है , तो निर्मित मकान के बदले मकान

के समतुल्य खर्च प्रस्थापित किया जा सकेगा ।

(4) अर्जन से प्रभावित किसी कुटंब को इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन एक से अधिक मकान नहीं दिया जाएगा ।

(5) (क) जहां परियोजना के माध्यम से कार्य सृजित किया जाता है वहां , अपेक्षित क्षेत्रों में समुचित प्रशिक्षण देने और कौशल विकास करने के पश्चात् प्रत्येक प्रभावित कुटुंब के कम से कम एक सदस्य के लिए उस दर पर, जो तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में उपबंधित न्यूनतम मजदूरी से कम न हो , उस परियोजना में नियोजन का उपबंध किया

जाना या ऐसी अन्य परियोजना में ऐसे कार्य की, जिसकी अपेक्षा की जाए , व्यवस्था किया जाना

या

(ख) प्रति प्रभावित कुटुंब पांच लाख रूपये का एक बारगी संदाय या

(ग) वार्षिकी पालिसियां, जिनके द्वारा कृषिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक के समुचित सूचकांकन के अनुसार बीस वर्ष तक प्रति कुटुंब कम से कम दो हजार रूपये प्रति मास का संदाय किया जाएगा ।

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 जून 2023

6064

(6) ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुंब, जिसे अर्जित भूमि से विस्थापित किया गया है , को अधिनिर्णय की तारीख से एक वर्ष की अवधि तक प्रतिमास तीन हजार रूपये के समतुल्य मासवार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा ।

(7) ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुंब जो विस्थापित हुआ है, को कुटुंब , भवन सामग्री, घरेलू सामग्री और पशुओं के स्थानांतरण के लिए परिवहन खर्च के रूप में एक बार पच्चास हजार रूपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी ।

(8) किसी कारीगर छोटे व्यापरी या स्वनियोजित व्यक्ति या एसे प्रभावित कुटुब जिनसके स्वामित्वाधीन प्रभावित क्षेत्र में गैर - कृषिक भूमि या वाणिज्यिक आद्यागिक या संस्थागत ढांचा है और जिसे भूमि अर्जन क कारण प्रभावित क्षेत्र स अनिच्छा से विस्थापित किय गया है , ऐसी रकम की वित्तीय सहायता पाएगा जो न्यूनतम पच्चीस हजार रूपये के अधीन रहते हुए समुचित सरकार, अधिसूचना द्वारा विनिदिष्टि करें ।

(9) प्रभावित कुटुंबों को जलाशय में मछली पकड़ने के अधिकार की अनुज्ञा ऐसी रीति में दी जा सकेगी जो समुचित सरकार द्वारा विहित की जाए ।

(10) प्रत्येक प्रभावित कुटुंब को केवल पचास हजार रूपये का एक बार "पुनर्व्यवस्थापन भत्ता" दिया जाएगा ।

(11 ) प्रभावित कुटुंबों को आवंटित भूमि या मकान के रजिस्ट्रीकरण के लिए संदेय स्टांप शुल्क और अन्य फीस का

वहन अपेक्षक निकाय द्वारा किया जाएगा ।

(12) प्रभावित कुटुंबों को आवंटित मकान के लिए भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होगी ।

(13) आवंटित भूमि या मकान प्रभावित कुटुंब की पत्नि और पति दोनों के संयुक्त नाम में हो सकेगा ।

भू-अर्जन अधिनियम-2013 की तीसरी अनुसूची अनुसार प्रभावित कुटुंबों / जनसमुदाय के पुनर्व्यवस्थापन के लिए अध्यपेक्षा प्राधिकारी के खर्चे पर निम्नलिखित अवसंरचनात्मक सहूलियतें और मूलभूत न्यूनतम सुवधिाएं, यह सुनिश्चित करने के लिए उपलब्ध कराई जाएंगी कि नए गांव या कालोनी में पुनर्व्यवस्थापित जन समुदाय स्वयं के लिए एक युक्तियुक्त सामुदायिक जीवन स्तर प्राप्त कर सके और विस्थापन से हुए अभिघात को कम करने का प्रयास कर सकें । युक्तियुक्त वासयोग्य और नियोजित व्यवस्थापन के लिए न्यूनतम निम्नलिखित सहूलियतें और संसाधन उपलब्ध कराई जावेगी:-

(1) सभी पुनर्व्यवस्थापित कुटुंबों के लिए पुनर्व्यवस्थापित ग्रामों के भीतर सड़क और पक्की सड़क, मार्ग से जुड़ी

बारहमासी सड़क और सुखाधिकार की पर्याप्त व्यवस्था की जाए ।

(2) वास्तविक पुनर्व्यवस्थापन के पहले उचित निकासी और स्वच्छता योजनाएं निष्पादित की जाएं ।

(3) भारत सरकार द्वारा विहित मानकों के अनुसार प्रत्येक कुटुंब के लिए सुरक्षित पेयजल का एक या अधिक सुनिश्चित संसाधन ।

(4) पशु के लिए पेयजल की व्यवस्था।

(5) राज्य की स्वीकार्य अनुपात के अनुसार चारागाह ।

(6) उचित मूल्य की दुकान की युक्तियुक्त संख्या ।

(7) यथेचित पंचायत घर ।

(8) विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्व्यवस्थापन के लिए स्थापित सभी नए ग्रामों को उपयुक्त परिवहन सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी जिसमें नजदीकी विकास केन्द्र/ शहरी रिहायशों से स्थानीय बस सेवाओं के माध्यम से सार्वजनिक

परिवहन सुविधाएं अवश्य सम्मिलित होनी चाहिए ।

(9) जाति-समुदायों और उनकी प्रथाओं के आधार पर कब्रिस्तान या शवदाह गृह ।

(10) स्वच्छता के लिए सुविधाएं जिसके अंतर्गत व्यक्तिगत प्रसाधन बिन्दु ।

(11 ) प्रत्येक घर और सार्वजनिक प्रकाश के लिए व्यक्तिगत एकल विद्युत कनेक्शन (या सौर ऊर्जा जैसे ऊर्जा के

गैर-परंपरागत संसाधनों के माध्यम से कनेक्शन) ।

(12) शिशु और माता को पूरक पोषणीय सेवाएं उपलब्ध कराने वाली आंगनबाड़ी ।

6065

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 जून 2023

भाग 1 ]

(13) निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (2009 का 35) के उपबंधों के अनुसार विद्यालय विद्यालय ।

(14) दो किलोमीटर क्षेत्र के भीतर उप स्वास्थ्य केन्द्र ।

(15) भारत सरकार द्वारा यथाविहित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र ।

(16) बच्चो के लिए क्रीड़ा क्षेत्र ।

(17) प्रत्येक सौ कुटुंबों के लिए एक सामुदायिक केन्द्र ।

(18) प्रभावित क्षेत्र की संख्या और उनके आयाम से संगत प्रत्येक पचास कुटुंबों के लिए पूजा स्थल और सामुदायिक सभा के लिए चौपाल / वृक्ष चौतरा ।

(19) व्यवस्थापन के लिए समुचित सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए यदि आवश्यक हो ।

(20) मानको के अनुसार पशुपालन सेवा केन्द्र।

(21 ) सुठालिया सिंचाई परियोजनांतर्गत प्रभावित कुटुंबों को उपरोक्तानुसार पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन नीति के तहत एक 15X11 वर्ग मी० का आवासीय भू- खण्ड, भूमि आवंटित होने पर प्रभावित कुटुंबों की मांग अनुसार आवंटन की कार्यवाही लाटरी के माध्यम से की जावेगी ।

(22) उपरोक्तानुसार लाभ एवं सुविधायें प्रभावित व्यक्तियों को प्रभावित ग्राम/ मकानों में अधिनियम 2013 की धारा -11 के प्रकाशन दिनांक के पूर्व तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में निवास करने की स्थिति में ही देय होगे तथा धारा -11 के प्रकाशन दिनांक के पूर्व तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में निवास को प्रमाणित किये जाने हेतु दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने का उत्तरदायित्व संबंधित प्रभावित कुटुंबों (व्यक्तियों) का होगा । (23) अधिनियम की धारा 3 डी के तहत प्रभावित कुटुंब (व्यक्ति) द्वारा 18 वर्ष की आयु धारा-11 की प्रारंभिक अधिसूचना दिनांक के पूर्व पूर्ण किये जाने का प्रमाण प्रस्तुत किये जाने पर ही उपरोक्तानुसार सुविधायें एवं लाभ प्रभावित व्यक्ति/ कुटुंब को दिया जावेगा ।

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी (राजस्व) ब्यावरा, जिला- राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है ।

6066

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 जून 2023

प्र.क्र.-06-अ-82-2022-23

(अंतर्गत धारा -19 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 कं 30 सन् 2013 ) चूंकि राज्य शासन की इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक (1 ) में सुठालिया सिचाई परियोजना तहसील- सुठालिया, जिला- राजगढ़ के ग्राम - मऊ के पम्प हाऊस क्रमांक-01 निर्माण क्षेत्र में प्रभावित होने से प्रकरण में आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार व सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है सार्वजनिक प्रायोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कं.30 सन् 2013) की धारा-19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1 ) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।

-:अनुसूची ( 1 ) : -

तहसील: सुठालिया

जिला: राजगढ़

सुठालिया सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत पम्प हाऊस कमांक -01 निर्माण में प्रभावित भूमि का

भू-अर्जन प्रस्ताव, ग्राम- मऊ

विवरण

स.क.

(2)

( 1)

1

अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हे.में) रकबा

( 3)

2.482

सुठालिया सिचाई परियोजना के पम्प हाऊस कमांक-01 निर्माण में प्रभावित ग्राम- मऊ की भूमि की आवश्यकता ।

2.482

कुल योग :

-: अनुसूची ( 2 ) : -

स.क्र .

नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम

2

1

1

सर्वे नंबर

भूमि का रकबा (हे.मे)

अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हे मे)

4

5

3

1.056

1.056

1060/2

पन्नालाल पिता गंगाधर जाति लोदी पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी

योगः-

2

गोपाल , महेश धनराज पिता छीतर जाति काछी पता मऊ सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी

योगः-

3

प्रेमसिंह पिता बंशीलाल जाति काछी पता मऊ सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी

योगः-

4

1.056

1.056

1

0.450

0.850

1068/1

0.450

0.850

1

0.176

0.176

1068/2

0.375

1.180

1069/1

0.551

1.356

2

0.400

0.632

1059/1

हीरालाल पिता पन्नालाल जाति लोदी पता राजगढ़ म. प्र. भूमि स्वामी

योगः-

5

0.400

0.632

1

0.025

0.253

1059/2

कैलाश पिता पन्नालाल जाति लोदी पता राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी

योगः-

कुल योग:-

0.025

0.253

1

2.482

4.147

कुल 6 किता

प्रस्तावित भूमि के अर्जन से किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार के पुनर्व्यवस्थापन किये जाने की स्थिति में उनका पुनवार्सन और पुनर्व्यवस्थापन , भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम-2013 अन्तर्गत कराया जावेगा एवं साथ ही पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन योजना की घोषणा और सार का प्रकाशन पृथक से संबंधित आबादी प्रभावित ग्रामों की धारा-19 के प्रकाशन के साथ कराया जावेगा ।

भूमि के नक्शे (प्लान ) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व) ब्यावरा , जिला- राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है ।

हर्ष दीक्षित , कलेक्टर.

6067

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 जून 2023

भाग 1 ]

सक्षम प्राधिकारी , उपायुक्त राजस्व , शहडोल संभाग , शहडोल , मध्यप्रदेश

शहडोल , दिनांक 12 अप्रैल 2023

न्यायालय , उपायुक्त (राजस्व), संभाग शहडोल एवं सक्षम प्राधिकारी मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2012, जिला शहडोल (म.प्र.)

प्ररूप ख

(नियम 5 का उपनियम (2) देखिए)

क्रमांक / 01 / बी-121 / 2019-20, अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि गैस परिवहन हेतु ग्राम पोंगरी, पटवारी हल्का- पोंगरी , तहसील सोहागपुर, जिला शहडोल में मध्यप्रदेश राज्य में मेसर्स रिलायंस इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, सी.बी.एम. प्राजेक्ट शहडोल द्वारा भूमिगत पाइपलाइन केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है , जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है , उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है । तीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी , उपायक्त राजस्व, शहडोल संभाग , शहडोल (म.प्र. ) को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

अनुसूची

खसरा कमांक

जिला तहसील ग्राम / पटवारी हल्का

उपयोग के अधिकारी के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में

(5) (2)

(4)

(3)

(1)

0.050 शहडोल

पोंगरी / पोंगरी

447/2/1

सोहागपुर

0.163

443/1

0.028

444 [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 जून 2023

6068

प्ररुप-ख

नियम 5 का उपवनियम (2 ) देखिये

क्रमांक / 01 / बी-121 / 2021-22 , अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि गैस परिवहन हेतु ग्राम सेंदुरी, पटवारी हल्का- सेंदुरी , तहसील सोहागपुर, जिला शहडोल में मध्यप्रदेश राज्य में मेसर्स रिलायंस इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, सी.बी.एम. प्राजेक्ट शहडोल द्वारा भूमिगत पाइपलाइन केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है । तीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी, उपायक्त राजस्व, शहडोल संभाग , शहडोल (म.प्र.) को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

अनुसूची

जिला तहसील ग्राम / पटवारी हल्का

(2)

(3) (1)

सोहागपुर सेंदुरी / सेंदुरी शहडोल

खसरा कमांक

उपयोग के अधिकारी के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में (5)

(4)

0.180

536/1/ k , 536 /1/ kha/ 1 , 536/ 1/ kha /2 , 536/1/ ga / 1 , 536/1 /ga / 2, 536/ 1 /ga /3 , 536/1/ga/4, 536/1/ ga /5 , 536/2

0.068

456/1/1 , 456/1/2 , 456/1/3 , 456/2/ ka , 456/2/ kha , 456/2 /ga , 456/3/ka , 456/3 /kha

0.230

434/1/1, 434/1/2 , 434/1/3 , 434/1/4 , 434/2

0.050

273

0.480

236/1/ k , 236 /1/kh , 236/2 , 236/3/1 , 236/3/2, 236/4/1 , 236/4/2 , 236/4/3, 236/4/4, 236/4/5

0.142

0.252

285/1/k , 285/1 / kh , 285/ 1/ ga , 285/2 278/1, 278/2 , 278/3 , 278/4, 278/5 , 278/6 , 278/7 , 278/8 , 278/9, 278/10 , 278/11 , 278/12 , 278/13

0.060

277/669/1, 277/669/2, 277/669/3

0.380

485 6069

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 जून 2023

भाग 1 ]

प्ररुप-ख

नियम 5 का उपवनियम (2 ) देखिये

क्रमांक / 02 / बी-121 / 2021-22 , अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि गैस परिवहन हेतु ग्राम नवलपुर, पटवारी हल्का नवलपुर , तहसील सोहागपुर , जिला शहडोल में मध्यप्रदेश राज्य में मेसर्स रिलायंस इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, सी.बी.एम. प्राजेक्ट शहडोल द्वारा भूमिगत पाइपलाइन केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है , जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है । तीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी, उपायक्त राजस्व, शहडोल संभाग , शहडोल (म.प्र. ) को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

अनुसूची

जिला तहसील ग्राम / पटवारी हल्का

(3) (1)

(2)

सोहागपुर

शहडोल

नवलपुर/ नवलपुर खसरा क्रमांक

उपयोग के अधिकारी के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में

(5)

(4)

0.318

1558/1 , 1558/2

0.050

942/2

0.158

1250/3 , 1250/5/1 , 1250/5/2 , 1250/6, 1250/7, 1250/8 , 1250/9/1 , 1250/9/2 , 1250/10

0.096

1281/1, 1281/2

0.170

1194/1/1, 1194/1/2 , 1194/2/1 , 1194/2/2/1/1/1, 1194/2/2/1/1/2 , 1194/2/2/1/2 , 1194/2/2/2, 1194/3 , 1194/4

0.034

1376/2

0.042

1447

0.094

616

0.092

617

0.260

21/1, 21/2

0.035

58

0.048

57

0.170

681

0.120

936

0.074

1540

0.084

1532

0.098

59 6070

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 जून 2023

प्ररुप-ख

नियम 5 का उपवनियम (2) देखिये

क्रमांक / 03 / बी-121 / 2021-22, अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि गैस परिवहन हेतु ग्राम नंदना, पटवारी हल्का हरदी, तहसील सोहागपुर, जिला शहडोल में मध्यप्रदेश राज्य में मेसर्स रिलायंस इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, सी.बी.एम. प्राजेक्ट शहडोल द्वारा भूमिगत पाइपलाइन केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है , जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है । तीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी , उपायक्त राजस्व, शहडोल संभाग, शहडोल (म.प्र. ) को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

अनुसूची

जिला तहसील ग्राम / पटवारी हल्का

(3) (1)

(2)

शहडोल

नंदना / हरदी

सोहागपुर

खसरा कमांक

उपयोग के अधिकारी के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में

(5) (4)

0.055 520/1 , 520/2/1 , 520/2/2 6071

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 जून 2023

भाग 1 ]

प्ररुप-ख

नियम 5 का उपवनियम (2 ) देखिये

क्रमांक / 04 / बी-121 / 2021-22 , अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि गैस परिवहन हेतु ग्राम मैका, पटवारी हल्का- पोंगरी , तहसील सोहागपुर , जिला शहडोल में मध्यप्रदेश राज्य में मेसर्स रिलायंस इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, सी.बी.एम. प्राजेक्ट शहडोल द्वारा भूमिगत पाइपलाइन केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है , जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है । तीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी, उपायक्त राजस्व, शहडोल संभाग , शहडोल (म.प्र. ) को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

अनुसूची

तहसील

जिला

ग्राम / पटवारी हल्का

(3)

(2)

(1)

मैका / पोंगरी शहडोल सोहागपुर

खसरा कमांक

उपयोग के अधिकारी के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में

(5) (4)

0.695 155 [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 जून 2023

6072

प्ररुप-ख

नियम 5 का उपवनियम (2) देखिये

क्रमांक / 05 / बी-121 / 2021-22, अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि गैस परिवहन हेतु ग्राम पोंगरी, पटवारी हल्का- पोंगरी, तहसील सोहागपुर , जिला शहडोल में मध्यप्रदेश राज्य में मेसर्स रिलायंस इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, सी.बी.एम. प्राजेक्ट शहडोल द्वारा भूमिगत पाइपलाइन केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम , 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है । तीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी, उपायक्त राजस्व, शहडोल संभाग , शहडोल (म.प्र. ) को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

अनुसूची

जिला तहसील ग्राम / पटवारी हल्का

(3)

(2)

(1)

शहडोल

पोंगरी / पोंगरी

सोहागपुर

खसरा क्रमांक

उपयोग के अधिकारी के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में

(5) (4)

0.090 71/1 6073

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 जून 2023

भाग 1 ]

प्ररुप-ख

नियम 5 का उपवनियम (2 ) देखिये

क्रमांक / 06 / बी-121 / 2021-22 , अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि गैस परिवहन हेतु ग्राम कंचनपुर, पटवारी हल्का- कंचनपुर, तहसील सोहागपुर, जिला शहडोल में मध्यप्रदेश राज्य में मेसर्स रिलायंस इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, सी.बी.एम. प्राजेक्ट शहडोल द्वारा भूमिगत पाइपलाइन केबल एवं डक्ट बिछाई जाए । 1

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम , 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है । तीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी, उपायक्त राजस्व, शहडोल संभाग, शहडोल (म.प्र. ) को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

अनुसूची

तहसील

जिला

ग्राम / पटवारी हल्का

(3) (1 )

(2)

शहडोल सोहागपुर

खसरा कमांक

उपयोग के अधिकारी के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में

(5) (4)

0.185

63/1/ka , 63/1/ kha , 63/ 1 /ga , 63/2 , 63/3 , 63/4

कंचनपुर/ कंचनपुर

0.066 33/1, 33/2/ ka , 33 /2 /ga

0.020

59/2 , 59/3 /ka , 59/3/ kha , 59/3 /ga/ 1 , 59/3/ga/2 , 59/ 3 /ga/3 , 59/3 /gha , 59/4, 59/5/1 , 59/5/2 , 59/5/3 , 59/5/4, 59/5/5 , 59/6, 59/7

0.140 62

0.040 447/1, 447/2 ,447/3 [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 जून 2023

6074

प्ररुप-ख

नियम 5 का उपवनियम (2 ) देखिये

क्रमांक /07/ बी-121 / 2021-22 , अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि गैस परिवहन हेतु ग्राम हरी, पटवारी हल्का हरी, तहसील सोहागपुर, जिला शहडोल में मध्यप्रदेश राज्य में मेसर्स रिलायंस इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, सी.बी.एम. प्राजेक्ट शहडोल द्वारा भूमिगत पाइपलाइन केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है । तीस दिवस के भीतर , भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी, उपायक्त राजस्व, शहडोल संभाग, शहडोल (म.प्र. ) को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

अनुसूची

जिला तहसील ग्राम / पटवारी हल्का

(2)

(3) (1)

शहडोल

हरी / हरी

सोहागपुर

खसरा कमांक

उपयोग के अधिकारी के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में

(5) (4)

0.120 423/1

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मिनीषा भगवती पाण्डेय , सक्षम प्राधिकारी उपयुक्त.

6075

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 जून 2023

भाग 1 ]

कार्यालय , अनुविभागीय अधिकारी , राजस्व , अनुभाग निवाड़ी, जिला निवाड़ी, मध्यप्रदेश

क्र.-000-अ-82- NH- 2023-24

निवाड़ी, दिनांक 25 अप्रैल 2023

भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिनियम 2013 की धारा 11 (1 ) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना

म०प्र० भाासन लोक निर्माण विभाग के पत्र क्रं० एफ-43/15 / 2021 , 19/यो-3468 भोपाल दिनांक 18/11/2021 एवं कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग टीकमगढ का पत्र क्रमांक 1833 / तक / दिनांक 12/09/2022 द्वारा सूचित किया गया है कि रेलवे स्टेशन निवाडी चुरारा मार्ग से मुडारा एन एच 39 तक वायपास मार्ग के निर्माण के लिए निजी भूमि की आवश्यकता है ।

उक्त पत्र के तारतम्य में तहसीलदार निवाडी से जांच प्रतिवेदन लिया गया तहसीलदार निवाडी के प्रतिवेदन अनुसार चुरारा , मुडारा वायपास रोड के अंतर्गत 2.066 हे0 भूमि जिसका विवरण निम्नानुसार है लोक प्रयोजन भू-अर्जन प्रस्तावित किया है ।

खसरा नम्बर

(हे ०

रकवा क्रमा क

में) किसान का नाम

प्रस्तावित अर्जित रकवा (हे० में)

0.130 1

0.110

151/1

2

0.180 राजेश पिता बटनलाल गुप्ता हिस्सा 5/18 अमित तनय शिवराम दांगी 1/12 माधुरी पत्नि संदीप कुमार गुप्ता 1/12 विमला पत्नि बृजेश 1/9 दिनेश कुमार तनय बटनलाल 1/9 रमेश तनय रम्मे 1/3

0.100

152/1

रश्मि पत्नि राकेश खंताल 84/160 मनीश कुमार तनय रमेशचन्द्र 76/160 हिस्सा [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 जून 2023

6076

0.015

3

0.186 151/2

राजाराम तनय गुमान 65/186 अमित तनयं शिवराम , राजासिंह तनय अरविन्द्र , रवि तनय राकेश सिंह, अंकित तनय नरेन्द्र सिंह दांगी माधुरी पत्नि संदीप गुप्ता 121/186

0.400

153

4

13.354 शासकीय पहाड़

0.560

5

10.088 397

शासकीय पहाड़

2.200

6

82.569 569/2630 /1/ 2/ 6

106.507 शासकीय पहाड़

3.385

कुल 6 योग

0.169

1.360 1 478/1412

भगवती पुत्री दुल्ले साहू 1/1360 वेदप्रकाश पुत्र कृपाराम अडजरिया 28/1360 ओमप्रकाश पुत्र दुल्ले साहू 124/1360 गिरन सिंह पुत्र मातादीन यादव 7/48 चन्दनसिंह पुत्र मातादीन यादव 7/48 गोविन्द्र दास पुत्र रामप्रसाद साहू 1/8 नरेन्द्र पुत्र जगदीश प्रसाद दुवे 1/12 अंकित पुत्र ओमप्रकाश साहू 5/16 आघा सिंह पत्नि अमित कुमार चौहान 51/1360 बलराम सिंह पुत्र हरीराम कमरिया 51/1360

0.011

2

0.190 384/2

0.397 मान सिंह पुत्र पूरनलाल यादव 1/3 माया देवी वेवा पूरनलाल यादव 1/3 थान सिंह पुत्र पूरनलाल यादव 1/3

0.091

3 452

माया देवी वेवा पूरनलाल यादव 1/3 थान सिंह पुत्र पूरनलाल यादव 1/3 मानसिंह पुत्र पूरनलाल यादव 1 / 3-

0.160

4

432

0.368 लखन पुत्र घमंडी यादव

0.006

5

0.120 431/1

लालाराम पुत्र परीछत यादव 7/54 हनुमत सिंह पुत्र कल्याण यादव 7/90 विद्या वेवा कल्याण यादव 7/90 अतरसिंह पुत्र लालाराम यादव 7/54 हुकुम सिंह पुत्र परीछत यादव 1/36 महाराजसिंह पुत्र लालाराम यादव 7/54 जाहरसिंह पुत्र कल्याण यादव 7/90 पहाडसिंह पुत्र कल्याण यादव 7/90 अमरसिंह पुत्र बालाराम यादव 7/72 6077

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 जून 2023

भाग 1 ]

तारकसिंह पुत्र कल्याण यादव 7/90 मनोहरसिंह पुत्र बालाराम यादव 7/72

0.006

6

0.119

431/2

मानसिंह पुत्र पूरनलाल यादव 1/3 मायादेवी वेवा पूरनलाल यादव 1/3 थान सिंह पुत्र पूरनलाल यादव 1/3 7

396

0.384

0.172 पुष्पेन्द्र पुत्र आशाराम यादव 1/7 महेन्द्र पुत्र आशाराम यादव 1/7 रविन्द्र पुत्र आशाराम यादव 1/7 भूपेन्द्र पुत्र आशाराम यादव 1/7 आशाराम पुत्र रंधीर यादव 1/7 निरपेन्द्र पुत्र आशाराम यादव 1/7 अरविन्द्र पुत्र आशाराम यादव 1/7

0.005

0.567

8 386

लालाराम पुत्र सुजान गडरिया 1/24 सरोज पुत्री सुजान गडरिया 1/24 अमित कुमार पुत्र करन सिंह चौहान 1/24 रघुराज पुत्र सटोले गडरिया 1/6 नन्नी बाई वेवा सटोले गडरिया 1/6 बलवान पुत्र सटोले गडरिया 1/6 मिथला पुत्री सटोले गडरिया 1/6 कमला पुत्री सटोले गडरिया 1/6 पुक्खन वेवा सुजान गडरिया 1/24

9 390

0.085

0.021 पुष्पेन्द्र पुत्र आशाराम यादव 1/7 महेन्द्र पुत्र आशाराम यादव 1/7 रविन्द्र पुत्र आशाराम यादव 1/7 भूपेन्द्र पुत्र आशाराम यादव 1/7 आशाराम पुत्र रंधीर यादव 1/7 निरपेन्द्र पुत्र आशाराम यादव 1/7 अरविन्द्र पुत्र आशाराम यादव 1/7 10 395

0.138

0.020 वीरेन्द्र कुमार पुत्र गनू यादव 1/12 अनंतराम पुत्र गनू यादव 1/12 रामकिशोर पुत्र गनू यादव 1/12 आशाराम पुत्र रंधीर यादव 1/12 रामकुमार पुत्र रंधीर यादव 1/12 विनोद पुत्र बादाम यादव 1/60 संजीव पुत्र बादाम यादव 1/60 मनीषा पुत्री बादाम यादव 1/60 मंजू पुत्री बादाम यादव 1/60 मीरा वेवा बादाम यादव 1/60 लक्ष्मी वेवा सरमन यादव 1/84 कपूरी वेवा धनीराम यादव 1/24 हरिमोहन पुत्र धनीराम यादव 1/24 पुष्पा पुत्री सरमन [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 जून 2023

6078

यादव 1/84 सुन्दर सिंह पुत्र सरमन यादव 1/84 स्वामी प्रसाद पुत्र सरमन यादव 1/84 सज्जनसिंह पुत्र सरमन यादव 1/84 प्रमोद पुत्र सरमन यादव 1/84 इन्द्रपाल पुत्र सरमन यादव 1/84 गुलाब सिंह पुत्र घनश्याम यादव 1/6 फूलसिंह पुत्र घनश्याम यादव 1/6

0.223

223

1.335

11

गोपीलाल पुत्र विलासी कुशवाहा 1/2 पम्मालाल पुत्र विलासी कुशवाहा 1/2

0.122

12

0.275

220

मनीराम पुत्र भगवानदास यादव 1/3 लवकुश पुत्र भगवानदास यादव 1/3 कौशिल्या वेवा भगवानदास यादव 1/3

0.210

13

0.510

199

बबूलाल पुत्र खरू अहिरवार

0.120

0.866

14 75

शिवदयाल पुत्र बल्देव गडरिया 1/6 देशराज पुत्र मंजू गडरिया 1/9 नाथूराम ना०बा० पुत्र मंजू गडरिया 1/9 दशरथ पुत्र मंजू गडरिया 1/9 गोटीराम पुत्र परमोले गडरिया 1/3 गंगादीन बल्देव गडरिया 1/6

0.283

0.009

15 74

गुविंदी पुत्र खुशाई अहिरवार 1/3 बृजेश पुत्र कुंवर अहिरवार 1/27 हरप्रसाद पुत्र परसू अहिरवार 1/27 प्रकाश पुत्र परसू अहिरवार 1/27 हरीशंकर पुत्र कुंवर अहिरवार 1/27 जयराम पुत्र परसू अहिरवार 1/27 अनन्दी पुत्र परसू अहिरवार 1/27 हरीराम पुत्र परसू अहिरवार 1/27 पम्मे पुत्र खुन्शाई अहिरवार 1/3 ज्ञानी पुत्र परसू अहिरवार 1/27 पानकुंवर पत्नि परसू अहिरवार 1/27

0.032

0.263

16 73

जशोदा पुत्री रामदयाल अहिरवार 1/20 ज्ञानवती पुत्री रघुनाथ अहिरवार 1/40 सुरेश पुत्र रघुनाथ अहिरवार 1/40 मन्टोले पुत्र रंधीर अहिरवार 1/8 रामकिशन पुत्र रंधीर अहिरवार 1/8 रामदयाल पुत्र रंधीर अहिरवार 1/8 प्रमोद पुत्र लालाराम अहिरवार 1/40 मूंगा पुत्री डरेले अहिरवार 1/20 6079

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 जून 2023

भाग 1 ]

                                             मातादीन  पुत्र डरेले अहिरवार  1/20
                                             खुमान  पुत्र डरेले  अहिरवार   1/20
                                             कालीचरन पुत्र डरेले अहिरवार 1/20
                                             प्रमोद कुमार पुत्र लालाराम अहिरवार
                                             1/80 संगीता पुत्री लालाराम अहिरवार
                                             1/80     राजकुमारी   पुत्री लालाराम
                                             अहिरवार 1/80 मुलिया वेवा लालाराम
                                             अहिरवार   1/80   सुकई    पुत्र धुकना
                                            अहिरवार 1/4
17    72                0.243      0.032     पम्मे पुत्र खुशाई अहिरवार 1/3 गुविंदी
                                             पुत्र खुशाई अहिरवार 1/3 पानकुंवर वेवा
                                             परसू अहिरवार 1/24 हरप्रसाद पुत्र परसू
                                             अहिरवार   1/24    ज्ञानी  पुत्र परसू
                                             अहिरवार   1/24    हरीराम  पुत्र परसू
                                             अहिरवार   1/24    जयराम   पुत्र परसू
                                             अहिरवार   1/24    अनन्दी  पुत्र परसू
                                             अहिरवार   1/24    प्रकाश  पुत्र परसू
                                             अहिरवार  1/24    हरीशंकर  पुत्र कुंवर
                                             अहिरवार   1/48    बृजेश   पुत्र कुंवर
                                            अहिरवार 1/48
18    71                0.809      0.142     हरप्रसाद पुत्र परसू अहिरवार 2/27 ज्ञानी
                                             पुत्र परसू अहिरवार 2/27 पानकुंवर पत्नि
                                             परसू अहिरवार 2/27 प्रकाश पुत्र परसू
                                             अहिरवार  2/27    गुविंदी पुत्र खुशाई
                                             अहिरवार   1/3    हरीराम   पुत्र परसू
                                             अहिरवार  2/27    हरीशंकर  पुत्र कुंवर
                                             अहिरवार   2/27    बृजेश   पुत्र कुंवर
                                             अहिरवार   2/27    अनन्दी  पुत्र परसू
                                             अहिरवार   2/27    जयराम   पुत्र परसू
                                            अहिरवार 2/27
19    70                0.150      0.053     कुसमा पत्नि मंटू कुशवाहा 1/16 बलराम
                                             पुत्र नंजू कुशवाहा 1/16 हरदयाल पुत्र
                                             धनीराम  कुशवाहा   1/8   दयाराम पुत्र
                                             भगवानदास   कुशवाहा 1/2 चम्पा वेवा
                                             बृजनंदन कुशवाहा 1/288 राकेश पुत्र
                                             बृजनंदन  कुशवाहा 1/288     नीतू पुत्री
                                             बृजनंदन   कुशवाहा  1/288     शिवानी
                                             नाबालिक    पुत्री बृजनंदन   कुशवाहा

6080

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 जून 2023

1/288 द्वारका पुत्र छंदी कुशवाहा 1/72 लखन पुत्र छंदी कुशवाहा 1/72 कसिया वेवा चितुआ कुशवाहा 1/72 , सूका तनय तुलसी कुशवाहा 1/72, करंजू तनय भागीरथ कुशवाहा 1/72 , ग्यादीन तनय भागीरथ कुशवाहा 1/72 , सेवकराम तनय भागीरथ कुशवाहा 1/72 , कुशमा वेवा राजाराम कुशवाहा 1/216, रुपसिंह तनय राजाराम कुशवाहा 1/216 , रश्मि पुत्री राजाराम कुशवाहा 1/216, मिरचाई तनय छिम्मे कुशवाहा 1/16

20 56

0.312

0.020 दयाराम तनय भगवानदास कुशवाहा 1/2, चम्पा वेवा बृजनंदन कुशवाहा 1/192, राकेश पुत्र बृजनंदन कुशवाहा 1/192 , नीतु पुत्री बृजनंदन कुशवाहा 1/192 , शिवानी ना०वा० पुत्री बृजनंदन कुशवाहा 1/192 , कशिया वेवा चितुआ कुशवाहा 1/48 , वलराम पुत्र सूके कुशवाहा 1/48, कमल तनय सूके कुशवाहा 1/48 , रघुवर तनय सूके कुशवाहा 1/48 , प्यारी वेवा सूके कुशवाहा 1/48 , द्वारका पुत्र छंदी कुशवाहा 1/48, लखन पुत्र छंदी कुशवाहा 1/48, करंजू पुत्र भगीरथ कुशवाहा 1/48 , ग्यादीन पुत्र भागीरथ कुशवाहा 1/48, सेवकराम पुत्र भागीरथ कुशवाहा 1/48 , बलराम तनय नंजू कुशवाहा 1/24 , हरदयाल पुत्र धनीराम कुशवाहा 1/24 , भरोसे पुत्र धनीराम कुशवाहा 1/24, मलखान तनय दलसिंह कुशवाहा 1/24, कुसमा पत्नि मंटू कुशवाहा 1/24, कुसमा वेवा राजाराम कुशवाहा 1/144 , रुपसिंह पुत्र राजाराम कुशवाहा 1/144 , रश्मि पुत्री राजाराम कुशवाहा 1/144

21 55

0.020

0.020 दयाराम पुत्र भगवानदास कुशवाहा 22 54

0.247

0.042 दयाराम पुत्र भगवानदास कुशवाहा 23 53

0.263

0.053 मिरचाईं पुत्र छिम्मे कुशवाहा 1/2 , अमित 6081

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 जून 2023

भाग 1 ]

कुमार पुत्र करनसिंह चौहान 3/14, चेनवाई वेवा मलखान कुशवाहा 1/14 , क्रांति पुत्री मलखान कुशवाहा 1/14, भुवानी पुत्री मलखान कुशवाहा 1/14 , लच्छीराम पुत्र मलखान कुशवाहा 1/14 24 24

0.186

0.089 कुसमा पत्नि मंटू कुशवाहा 1/16 , वलराम पुत्र नंजू कुशवाहा 1/16 , हरदयाल पुत्र धनीराम कुशवाहा 1/8, दयाराम पुत्र भगवानदास कुशवाहा 1/2, चम्पा वेवा बृजनंदन कुशवाहा 1/288, राकेश पुत्र बृजनंदन कुशवाहा 1/288, नीतू पुत्री बृजनंदन कुशवाहा 1/288 , शिवानी ना० वा ० पुत्री बृजनंदन कुशवाहा 1/288, द्वारका पुत्र छंदी कुशवाहा 1/72, लखन पुत्र छंदी कुशवाहा 1/72 , कसिया वेवा चितुआ कुशवाहा 1/72, सूका पुत्र तुलसी कुशवाहा 1/72, करंजू पुत्र भागीरथ कुशवाहा 1/72, ग्यादीन पुत्र भागीरथ कुशवाहा 1/72, सेवकराम पुत्र भगीरथ कुशवाहा1/72 , कुसमा वेवा राजाराम कुशवाहा 1/216, रुपसिंह पुत्र राजाराम कुशवाहा 1/216, रश्मि पुत्री राजाराम कुशवाहा 1/216, मिरचाई पुत्र छिम्मे कुशवाहा 1/16

25 25

0.166

0.018 कुसमा पत्नि मंटू कुशवाहा 1/16, बलराम पुत्र नंजू कुशवाहा 1/16 , हरदयाल पुत्र धनीराम कुशवाहा 1/8 , दयाराम पुत्र भगवानदास कुशवाहा 1/2, चम्पा वेवा ब्रजनंदन कुशवाहा 1/288 , राकेश पुत्र ब्रजनंदन कुशवाहा 1/288, नीतू पुत्री ब्रजनंदन कुशवाहा 1/288 , शिवानी ना० वा० पुत्री ब्रजनंदन कुशवाहा 1/288, द्वारका पुत्र छंदी कुशवाहा 1/72, लखन पुत्र छंदी कुशवाहा 1/72, कसिया वेवा चितुवा कुशवाहा 1/72 , सूका पुत्र तुलसी कुशवाहा 1/72, करन्जू पुत्र भागीरथ कुशवाहा 1/72, ग्यादीन पुत्र भागीरथ कुशवाहा 1/72 , सेवकराम [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 जून 2023

6082

पुत्र भागीरथ कुशवाहा 1/72 , कुसमा वेवा राजाराम कुशवाहा 1/216 , रुपसिंह पुत्र राजाराम कुशवाहा 1/216 , रश्मि पुत्री राजाराम कुशवाहा 1/216, मिरचाई पुत्र छिम्मे कुशवाहा 1/16

0.008

0.219

26 26

कुसमा पत्नि मंटू कुशवाहा 1/16 , बलराम पुत्र नंजू कुशवाहा 1/16, हरदयाल पुत्र धनीराम कुशवाहा 1/8 , दयाराम पुत्र भगवानदास कुशवाहा 1/2 , चम्पा वेबा ब्रजनंदन कुशवाहा 1/288, राकेश पुत्र ब्रजनंदन कुशवाहा 1/288 , नीतू पुत्री ब्रजनंदन कुशवाहा 1/288 , शिवानी ना०वा ० पुत्री ब्रजनंदन कुशवाहा 1/288 , द्वारका पुत्र छंदी कुशवाहा 1/72, लखन पुत्र छंदी कुशवाहा1/72, कसिया वेवा चितुवा कुशवाहा 1/72 , सूका पुत्र तुलसी कुशवाहा 1/72, करंजू पुत्र भागीरथ कुशवाहा 1/72, ग्यादीन पुत्र भागीरथ कुशवाहा 1/72, सेवकराम पुत्र भागीरथ कुशवाहा1/72 , कुसमा वेवा राजाराम कुशवाहा 1/216 , रुपसिंह पुत्र राजाराम कुशवाहा 1/216, रश्मि पुत्री राजाराम कुशवाहा 1/216, मिरचाई पुत्र छिम्मे कुशवाहा1/16

0.011

0.069

27 27

प्रेम वेबा कुटु बढई 1/5 , किरन पुत्री कुटु बढई 1/5, अशोक पुत्र कुटु बढई 1/5, ब्रषभान पुत्र कुटु बढई 1/5, ज्ञानवती पुत्री कुटु बढई 1/5

0.009

0.279

28 28

प्रेम वेबा कुटु बढई 1/5, किरन पुत्री कुटु बढई 1/5 , अशोक पुत्र कुटु बढई 1/5 , ब्रषभान पुत्र कुटु बढई 1/5, ज्ञानवती पुत्री कुटु बढई 1/5

0.085

0.085

29 29

प्रेम वेबा कुटु बढई 1/5 , किरन पुत्री कुटु बढई 1/5, अशोक पुत्र कुटु बढई 1/5, ब्रषभान पुत्र कुटु बढई 1/5, ज्ञानवती पुत्री कुटु बढई 1/5

0.012

0.109

30

30

प्रेम वेबा कुटु बढई 1/5 , किरन पुत्री कुटु बढई 1/5 , अशोक पुत्र कुटु बढई 6083

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 जून 2023

भाग 1 ]

0.095

0.934

31 39

2.066

11.351

योग

1/5, ब्रषभान पुत्र कुटु बढई 1/5, ज्ञानवती पुत्री कुटु बढई 1/5

प्रेम वेबा कुटु बढई 1/5 , किरन पुत्री कुटु बढई 1/5 , अशोक पुत्र कुटु बढई 1/5, ब्रषभान पुत्र कुटु बढई 1/5, ज्ञानवती पुत्री कुटु बढई 1/5

यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिये भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन अधिनियम 2013 की धारा 11 (1 ) के तहत जारी की गई है ।

भूमि से संबंधित नक्शा (प्लान ) कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) निवाडी जिला निवाडी म०प्र ० के सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है

कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिश्ट भूमि का कोई संव्यवहार नही करेगा या कोई संव्यवहार करायेगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई क्रय विक्रय नही करेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नही करेगा ।

(कलेक्टर महोदय द्वारा अनुमोदित )

राकेश सिंह मरकाम, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व).

[ भाग 1 6084

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 जून 2023

कार्यालय , कलेक्टर , जिला राजगढ़ , मध्यप्रदेश

राजगढ़ , दिनांक 31 मार्च 2023

अनुपूरक प्रकरण क्रमांक 16 / अ-82 / 2022-23 चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इसके संलग्न सूची मे भूमि/ मकान / शोचालय आदि दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है ।

अनुपूरक प्रकरण क्रमांक 16/ अ-82/ 2022-23 चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 2 में पार्वती परियोजना तहसील नरसिंहगढ जिला राजगढ के ग्राम गडूपुरा के डूब क्षेत्र के लिए वर्णित छूटी हुई शेष भूमि/ मकान / शोचालय आदि जिसका नामवार सर्वे कमवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -11 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची 2 की भूमि, मकानों, शोचालय आदि की अनुसूची 1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है । चूंकि पार्वती परियोजना का निर्माण प्रगतिरत है इस कारण धारा -11 (3 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारित रिर्पोट का सार प्रकाशित नही किया जा रहा है ।

-: अनुसूची - 2:-

पार्वती परियोजना के डूब क्षेत्र में प्रभावित ग्राम गडूपुरा की छूटी हुई शेष भूमि, मकानों एवं शोचालय आदि के अर्जन का विवरण

जिला-राजगढ़ तहसील- नरसिंहगढ़

(1) भूमि:-

सर्वे नंबर

स.क. नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम

अर्जित भूमि (हे.मे)

कुल रकबा (हे.मे)

4

5

3

2

1

0.580

0.700

4/3

1

आरिफखां पिता सलीमखां जाति मेवाती पता नि. ग्राम भूमि स्वामी

0.580

1

0.700

योग

0.111

0.111 2

4/10/1

कमलीबाई, अमृतादेवी पिता बुधराम जाति चमार हि 1/2 , जसरथ अवधनारायण पिता बटटूलाल सम्पतबाई फूलवती पति बटटूलाल राज पायल मनीषा किरण चारो ना.बा. पिता देवीलाल सरपरस्त माता सुनिताबाई बेवा देवीलाल हि. 1/2 पता नि. ग्राम भूमि स्वामी

1

0.111

0.111

योग

0.098

0.098

17/3/2/1

3

राजमल पिता बापूलाल जाति मीणा पता नि. ग्राम भूमिस्वामी

0.098

0.098

1

योग

0.110

37

0.253

4

हेमसिंह पिता खुमानसिंह जाति मीणा पता नि. ग्राम भूमि स्वामी

0.110

1

0.253

योग 6085

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 जून 2023

भाग 1 ]

5

बसन्तीबाई पति रामप्रसाद जाति गाडरी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी

योग

6

नसीरखां पिता सुबानखां जाति मेवाती पता नि. ग्राम भूमि स्वामी

योग

7

विक्रमसिंह पिता रामसिंह जाति मीणा पता नि. ग्राम भूमि स्वामी

योग -

8

दीपसिंह पिता रामसिंह जाति मीणा पता नि. ग्राम भूमि स्वामी

योग

9

लखनसिंह पिता रामसिंह जाति मीणा पता नि. ग्राम भूमि स्वामी

योग

10

हबीबखां पिता नसीरखां जाति मेवाती पता नि. ग्राम भूमि स्वामी

योग

11

जमीलखां पिता निस्पत खां जाति मेवाती पता नि. ग्राम भूमि स्वामी

योग

12

कामिलखां पिता निस्पत खां जाति मेवाती पता नि. ग्राम भूमि स्वामी

योग -

13

कासीमखां पिता निस्पत खां जाति मेवाती पता नि. ग्राम भूमि स्वामी

योग

14

मों. हासीमखां पिता निस्पत खां जाति मेवाती पता नि. ग्राम भूमि स्वामी

योग

15

निस्पत खां पिता उमरखां जाति मेवाती पता नि. ग्राम भमि स्वामी

योग

16

रईसखां पिता हलीमखां जाति मेवाती पता नि. ग्राम भूमि स्वामी

योग -

80/2

0.759

0.060

1

0.759

0.060

0.346

0.346 96/2/1

0.346 1

0.346

0.362

0.165

0.362

1

0.165

0.362

0.083 115/1/1/2

1

0.362

0.083

0.362

0.100 115/1/1/3

1

0.362

0.100

0.265

0.045 141/2/2

0.265

0.045 1

0.413

0.206

0.206 1

0.413

0.206

0.413

181/2/1

1

0.413

0.206

0.413

0.206 181/3/1

0.413

0.206 1

0.413

0.146 181/4/1

1

0.413

0.146

186

0.253

0.223

0.759

0.759 187/1

2

1.012

0.982

0.071

0.071 189/1/1/1

1

0.071

0.071 [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 जून 2023

6086

17

0.072

0.072

189/1/2/1

असउददीखां पिता हलीमखां जाति मेवाती पता नि. ग्राम भूमि स्वामी

योग

18

0.072

0.072

1

0.072

0.072

189/1/3/1

रमजानीखां पिता हलीमखां जाति मेवाती पता नि. ग्राम भूमि स्वामी

योग -

19

0.072

0.072

1

0.072

0.072

189/1/4/1

अकीलाबी बेवा नन्नेखां फारुखखां असलमखां अकबरखां सलमाबी कल्लोबी पिता नन्नेखां जाति मेवाती पता नि. ग्राम भूमि स्वामी

योग -

20

0.072

0.072

1

0.071

0.071

189/1/5/1

अजीजखां पिता हलीमखां जाति मेवाती पता नि. ग्राम भूमि स्वामी

योग

21

0.071

0.071

1

0.082

0.082

189/2/1

शहाबुददीनखां पिता गुलाबखां जाति मेवाती पता नि. ग्राम भूमि स्वामी

योग

22

0.082

0.082

1

0.082

0.082

189/3/1

सत्तारखां पिता गुलाबखां जाति मेवाती पता नि. ग्राम भूमि स्वामी

योग

23

0.082

1

0.082

0.081

0.081

189/4/1

नवीखां पिता गुलाबखां जाति मेवाती पता नि. ग्राम भूमिस्वामी

योग -

24

0.081

0.081

1

0.081

0.081

189/5/1

शमसुदीन फकरुदीन काशीम अजीज पिता बाबूखां सेतुनाबी बेवा बाबूखां खेरुनबी रुकसर पुत्री बाबूखां जाति मेवाती पता नि. ग्राम बरोड़ी भूमि स्वामी

योग -

25

0.081

0.081

1

0.082

0.082

189/6/1

छोटेखां पिता गुलाबखां जाति मेवाती पता नि. ग्राम भूमि स्वामी

योग -

0.082

0.082

1

0.068

0.068

198/2/1

सलीमखां पिता कल्लूखां हि. 1/6 , मुसाफखां पिता कल्लूखां हि. 1/6 , जहीरखां पिता कल्लूखां हि. 1/6, मुन्नुखां पिता कल्लूखां हि. 1/6, मुन्नीबी पुत्री कल्लूखां हि. 1/6 , फरीदखां पिता शरीफखां हि. 26 1/30, मुबीनखां पिता शरीफखां हि. 1/30 खुर्शीदखां पिता शरीफ खां 1/30 , फरीदाबी पुत्री शरीफखां हि. 1/30 , नफीसाबी बेवा शरीफखां जाति मेवाती पता नि ग्राम भूमि स्वामी

योग -

27

0.068

0.068

1

0.759

190/3

0.216

महबूबखां दोलतखा लियाकतखा पिता काल्लूखा महरुमबी बेवा इज्जतखा जाति मेवाती पता नि. ग्राम भूमि स्वामी

योग -

महायोग 1

0.216

0.759

28

4.494

7.875

भूमि, मकान एवं शोचालय आदि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है ।

6087

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 जून 2023

भाग 1 ]

राजगढ़, दिनांक 15 मई 2023

अनुपूरक प्रकरण कमांक ०८/अ -82 / 2022-23 चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इसके संलग्न सूची में भूमि दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है ।

अनुपूरक प्रकरण क्रमांक 05/अ-82 / 2022-23 चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 2 में पार्वती परियोजना तहसील नरसिंहगढ जिला राजगढ के ग्राम सूण्ड़ी के डूब क्षेत्र के लिए वर्णित छूटी हुई शेष भूमि/ मकान/ शोचालय जिसका नामवार सर्वे कमवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -11 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची 2 की भूमि की अनुसूची 1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है । चूंकि पार्वती परियोजना का निर्माण प्रगतिरत है इस कारण धारा -11 (3 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारित रिर्पोट का सार प्रकाशित नही किया जा रहा है ।

-: अनुसूची 2:-

पार्वती परियोजना के डूब क्षेत्र में प्रभावित ग्राम सूण्ड़ी की छूटी हुई शेष भूमि के अर्जन का विवरण

तहसील- नरसिंहगढ़

(1 ) भूमि:-

जिला-राजगढ़

रिमार्क

सर्वे नंबर

नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम स.क.

2

1

अर्जित भूमि (हे.में)

कुल रकबा (हे.मे)

6

5

3

4

0.200

0.885

84/1/2

1

जगदीश पिता परमा जाति बलाई पता निवासी ग्राम भू-स्वामी

महायोग

0.200

0.885

1

सूची

डूब प्रभावित निजी शोचालयो की

नाम

स.क.

2

1

1 गोकुल पिता अमरजी

2 गोपालसिंह पिता बंशीलाल

3 चन्दरसिंह पिता अमराजी

4 विष्णुपुरी पिता नारायणपुरी

5 अमृतगिर पिता उम्मेदगिर

6

चन्दनपुरी पिता केशरपुरी

7 लखनपुरी पिता प्रसादपुरी

रिमार्क चौडाई

लम्बाई

सर्वे नम्बर

रकबा (व.मी.)

6

5

5

3

4

3.36

1.60

2.10

55

2.00

3.60

1.80

58/2

3.06

1.70

1.80

55

3.00

3.00

1.00

62

2.25

1.50

1.50

62

2.60

1.30

2.00

62

2.25

1.50

62

1.50 6088

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 जून 2023

2.52

1.20

2.10

87/2

8 दिनेशपुरी पिता धन्नापुरी

1.80

1.50

1.20

27/1/3

9 बद्रीपुरी पिता प्रभूपुरी

1.80

1.50

1.20

27/1/3

राजेशपुरी पिता बद्रीपुरी

10

पानी का टेंक

1.85

0.90

2.05

27/1/3

1.80

1.50

1.20

27/1/2/2

11

गोविन्दपुरी पिता तुलसीपुरी, रामपुरी , श्यामपुरी

1.80

1.50

1.20

27/1/2/1

रुकमणीबाई पति तुलसीपुरी

12

पानी का टेंक

2.70

0.90

3.00

27/1/2/1

1.95

1.50

1.30

64

अखिलेश पिता बंशीलाल

13

2.16

1.20

1.80

68/1/1

14 अमरिशपुरी पिता मोहनपुरी

पानी का टेंक 3.50

3.15

0.90

68/1/2

15 हेमराजपुरी पिता कैलाश पुरी

3.30

1.50

68/1/2 2.20

3.40

2.00

1.70

68/1/1

16

प्रेमपुरी पिता कानपुरी, सुरेशपुरी पिता प्रेमपुरी

5.76

2.40

2.40

69/2

17

लालचन्द पिता कालूराम, जगमोहन पिता लालचन्द

1.10

1.43

1.30

62

केलाश पिता पन्नालाल

18

3.49

2.25

1.55

62

सुरेश पिता रामप्रताप

19

4.16

1.60

2.60

62

20

हेमसिह, देवीलाल , घनश्याम पिता बटनलाल

1.10

1.00

1.10

62

भारतपुरी पिता रतनपुरी

21

3.42

1.80

1.90

62

चंचलपुरी, सोनूपुरी, अनिल पिता रतनपुरी 22

2.38

1.70

1.40

62

ओमपुरी पिता इमरतपुरी

23

1.10

1.10

1.00

62

दीपकपुरी पिता शिवपुरी

24

3.90

2.60

1.50

62

भगवानपुरी पिता शिवपुरी

25

1.10

1.00

1.10

2.85

1.50

1.90

62

रोडजी पिता अमृतगिर

26

1.80

1.80

1.00

62

प्रहलादपुरी पिता कंचनपुरी

27

पानी का टेंक

1.00

1.00

1.00

62

गोकुलपुरी पिता केशरपुरी

28

2.00

8.00

4.00

70/2/2

भगवानपुरी पिता प्रेमपुरी

29

5.00

2.50

2.00

62

शत्रुघन पिता हरिप्रसाद

30

1.43

1.10

1.30

74

लखनपुरी पिता प्रेमपुरी

31

महायोग

96.26 6089

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 जून 2023

भाग 1 ]

डूब प्रभावित शेष परिसम्पति की सूची

चौडाई

लम्बाई

नाम

स.क.

मकान का प्रकार (परिसम्पत्ति) रकबा (व.मी. )

6

5

4

3

2

1

4.84

2.20

पक्काचबूतरा

2.20

1 रामलाल पिता पूनाजी

पक्काचबूतरा 2.20 5.94

2.70

2 लालपुरी पिता शिवपुरी

4.62

पक्काचबूतरा 2.10

2.20

3 सियाबाई पति बादामपुरी

16.00

4.00

पक्काचबूतरा

4.00

9.86

2.90

पक्काचबूतरा

3.40

4 नारायणपुरी पिता बापूंपुरी

1.82

1.40

पक्काचबूतरा

1.30

1.00

1.00

पक्काचबूतरा

1.00

2.52

1.40

1.80

5 अमृत गिर पिता उम्मेद गिर

पक्काचबूतरा

3.00 9.00

पक्काचबूतरा

3.00

6 दिनेशपुरी पिता धन्नापुरी

6.30

2.10

3.00

7 विक्रमपुरी पिता चन्दनपुरी

दुकान टीनशेड़

10.80

2.00

पक्काचबूतरा

5.40

8 नर्मदापुरी पिता शम्भूपुरी

6.25

2.50

पक्काचबूतरा

2.50

9 कल्लूपी पिता हरिपुरी

9.00

3.00

3.00

रुकमणीबाई पति तुलसीपुरी 10

पक्काचबूतरा

15.75

2.50

6.30

शिवनारायण पिता बंशीलाल 11

पक्काचबूतरा

6.38

2.20

2.90

गोविन्द पिता बापूलाल

12

पक्काचबूतरा

31.68

4.40

7.20

भजनसिंह पिता मानसिंह

13

कच्चा मकान कबेलू

10.60

2.00

5.30

भोलाराम पिता मानसिंह

14

कच्चा मकान कबेलू

18.55

3.50

5.30

कच्चा मकान कबेलू

2.30 4.83

2.10

15

इमरतपुरी , चन्दनपुरी , भरतपुरी पिता रतनपुरी

पक्काचबूतरा

3.24

1.80

1.80

बटनलाल पिता भंवरलाल

16

पक्काचबूतरा

5.06

2.20

2.30

लालचन्द पिता कालूराम

17

पक्काचबूतरा

5.03

ईट की दिवार 0.30

16.75

हेमराज पुरी पिता कैलाशपुरी 18

महायोग

189.07

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू- अर्जन अधिकारी तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है ।

[ भाग 1 6090

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 जून 2023

अनुपूरक प्रकरण कमांक ०८ / अ-82 / 2022-23 चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इसके संलग्न सूची मे भूमि दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है ।

अनुपूरक प्रकरण क्रमांक ०८ / अ -82 / 2022-23 चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 2 में पार्वती परियोजना तहसील नरसिंहगढ जिला राजगढ के ग्राम तरेनी धाकड़, तहसील नरसिंहगढ़, जिला राजगढ़ के डूब क्षेत्र के लिए वर्णित छूटी हुई शेष भूमि / मकान / शोचालय जिसका नामवार सर्वे क्रमवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -11 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची 2 की भूमि की अनुसूची 1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है । चूंकि पार्वती परियोजना का निर्माण प्रगतिरत है इस कारण धारा -11 (3 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारित रिर्पोट का सार प्रकाशित नही किया जा रहा है ।

-: अनुसूची - 2 : -

पार्वती परियोजना के डूब क्षेत्र में प्रभावित ग्राम तरेनी धाकड़ , तहसील नरसिंहगढ़ , जिला राजगढ़ी की छूटी हुई शेष भूमि के अर्जन का विवरण

जिला- राजगढ़

तहसील- नरसिंहगढ़ (1 ) भूमि:-

रिमार्क

सर्वे नंबर

स.क. 'नाम कृषक , पिता का नाम, जाति ग्राम

अर्जित भूमि (हे.में)

कुल रकबा (हे.मे)

6 2

5

1

3

4

0.100

0.180

1

23/1/1/1 1/1

दोलतसिंह पिता चुन्नीलाल जाति बलाई पता निवासी ग्राम भू- स्वामी

1

0.180 0.100

योग -

2

0.060

0.180

23/1/1/1 1/2

मांगीलाल पिता चुन्नीलाल जाति बलाई पता निवासी ग्राम भू- स्वामी

0.180

1

0.060

योग

3

0.152 0.152

25/2

बंशी पिता हीरालाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भू-स्वामी

योग

1

0.152

0.152

4

0.020

0.695

96/3

सरलीबाई बेवा भावसिंह जाति धाकड़ पता निवासी ग्राम भू-स्वामी

1

योग

0.695 0.020 6091

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 जून 2023

भाग 1 ]

0.506

0.506

174/1

5

रामचरण पिता देवबक्ष जाति धाकड़ पता निवासी ग्राम भू-स्वामी

0.506

0.506

1

योग

174/3 /1/

0.032

0.032

1

रामप्रसाद पिता देवचन्द जाति भोई पता 6 निवासी ग्राम भू-स्वामी

0.032

0.032

1

योग

0.032

0.032

174/3/2

7

मांगीलाल पिता देवचन्द जाति भोई पता निवासी ग्राम भू-स्वामी

0.032

0.032

1

योग

0.033

0.033

174/3/3

कैलाश पिता देवचन्द जाति भोई पता 8 निवासी ग्राम भू-स्वामी

0.033

0.033

1

योग

0.033

0.033

174/3/4

हरिप्रसाद पिता मदनलाल जाति भोई पता 9 निवासी ग्राम भू-स्वामी

0.033

0.033

1

योग

0.032

0.032

174/3/5

रामदयाल पिता मदनलाल जाति भोई पता निवासी ग्राम भू-स्वामी

10

0.032

0.032

1

योग

0.032

0.032

174/3/6

दशरथ पिता मदनलाल जाति भोई पता निवासी ग्राम भू- स्वामी

11

0.032

0.032

1

योग

0.095

0.337

174/3/7

धन्नालाल पिता गोपीलाल जाति भोई पता निवासी ग्राम भू- स्वामी

12

0.095

0.337

1

योग

0.495

0.593

175/1/1

13

रामबाबू पिता फूलसिंह जाति धाकड़ पता निवासी ग्राम भू-स्वामी

0.495

0.593

1

योग

1.015

1.265

175/4

14

केशरसिंह पिता बापूलाल जाति धाकड़ पता निवासी ग्राम भू- स्वामी

1.015

1.265

1

योग

1.115

1.265

175/5

15

कैलाश पिता चुन्नीलाल जाति धाकड़ पता निवासी ग्राम भू-स्वामी

1.115

1.265

1

योग [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 जून 2023

6092

1.000

1.137

312/2

मांगीलाल पिता रामलाल जाति गुर्जर पता 16 निवासी ग्राम भू-स्वामी

1.000

1.137

1

योग

बालाप्रसाद पिता परसराम रामचन्दर पिता

0.177 0.177

314/9

17

परसराम, सुगनबाई पुत्री परसराम सरजूबाई पुत्री परसराम कृष्णाबाई पुत्री परसराम गोपाल, ललिताबाई नाबालिग पिता रामप्रसाद संरक्षक सुगनबाई बेवा रामप्रसाद, सुगनबाई बेवा रामप्रसाद जाति धाकड़ पता निवासी ग्राम भू- स्वामी

0.177

0.177

1

योग

4.929

6.681

महायोग

डूब प्रभावित निजी शोचालयो की सूची

रिमार्क

चौडाई

लम्बाई

नाम

स.क.

सर्वे नम्बर

रकबा (व.मी.)

1.60 3.04

1.90

235/2

1 रामसिंह पिता गंगाराम

2.52

1.40

1.80

245/4/1

2 कमलसिंह पिता भूराजी

2.52

1.40

1.80

245/4/1

3 चैनसिंह पिता भूराजी

1.44

1.20

1.20

244/1

4 मांगीलाल पिता चुन्नीलाल

1.20

1.44

1.20

246/1

5 नरेश, अनिल पिता मथरालाल

2.50

6.25

2.50

3.50

1.00

3.50

6 केशरसिंह पिता हरकिशन

246/2, 246/3

1.21

1.10

1.10

156

7 प्रदीप पिता पूनमचन्द

2.25

1.50

1.50

254

8 सुरेश पिता गोपीलाल

2.97

1.65

1.80

9 रामसिंह पिता भंवरलाल

2.48

1.50

1.65

126/2

10 संजय पिता लक्ष्मीचन्द

2.25

1.50

1.50

11 बनेसिंह पिता शंकरलाल

0.80

2.52

3.15

260/2

गिरधारीलाल पिता देवचन्द

12

1.60 4.72

2.95

126/2

13 उम्मेदराम पिता खूबचन्द

5.04

1.20

4.20

1.00

1.10

1.10

126/2

14 घीसीलाल पिता नन्नूलाल

1.00

1.10

1.10

126/2

15 हरिप्रसाद पिता कृष्णवल्लभ 6093

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 जून 2023

भाग 1 ]

मथुरालाल पिता हरकिशन

16

कृष्णाबाई पति मधूसूदन

17

जयप्रकाश पिता अमृतलाल 18

पवन पिता प्रभुलाल

19

मुकेश पिता रामचरण

20

21

मांगीलाल पिता देवचन्द, पुरुषोत्तम, जितेन्द्र पिता मांगीलाल

सुन्दरलाल पिता अनोखसिंह 22

पुरुषोत्तम पिता बल्देव

23

छोटिया पिता भोलाराम

24

पूनमचंद पिता हरकिशन

25

केशरसिंह पिता देवचंद

26

योग :-

7.50

3.00

2.50

246/1

2.56

0.80

3.20

7.50

2.50

3.00

167/6

5.70

1.50

3.80

0.70

1.40

2.00

167/8

3.06

0.90

3.40

173/8

6.72

2.40

2.80

146/1

7.80

2.00

3.90

134/1

7.70

3.50

2.20

5.22

1.80

2.90

134/2/1

1.30

1.00

1.30

126/2

1.44

1.20

1.20

126/2

1.44

1.20

1.20

126/2

10.50

3.00

3.50

134/2/2

116.19

डूब प्रभावित शेष परिसम्पति की सूची

नाम

स.क.

2

1

1 केशरसिंह पिता हरकिशन

2 कमलसिंह पिता मानसिंह

3 रामसिंह पिता भंवरलाल

रिमार्क

चौडाई

लम्बाई

मकान का प्रकार

रकबा (व.मी.)

6

7

5

4

3

8.50

2.50

3.40

चबूतरा

5.64

2.35

2.40

चबूतरा

4.00

2.00

2.00

चबूतरा

2.25

1.50

1.50

चबूतरा

5.75

2.50

2.30

चबूतरा

2.00

4.00

2.00

चबूतरा

4.00

2.00

2.00

चबूतरा

8.06

2.60

3.10

चबूतरा

2.00

4.00

2.00

चबूतरा

4.00

2.00

2.00

चबूतरा

4.00

2.00

2.00

चबूतरा

4.00

2.00

2.00

चबूतरा

एल.डी.पी.ई

4.40 42.68

9.70

3.00

9.00

3.00

चबूतरा 6094

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 जून 2023

4 उम्मेदराम पिता खूबचन्द

5 पवन पिता प्रभूलाल

6 मुकेश पिता रामचरण

7 नारायणसिंह पिता बंशीलाल

8 दुलीचंद पिता कालूराम

9 रामसिंह पिता किशनलाल

10 अजबसिंह पिता शोभाराम

दयालसिंह पिता कंवरलाल

11

मथरालाल पिता गणपत

12

13 फूलसिंह रामसिंह पिता देवचन्द

बनेसिह पिता हजारीलाल

14

15

संजय, मनीष पिता लक्ष्मीचंद , लक्ष्मीचंद पिता मोतीलाल

मथरालाल पिता हरकिशन

16

केशरसिंह पिता देवचंद

17

योग :-

4.00

2.00

2.00

चबूतरा

टीन शेड़

73.72

19.40 3.80

2.56

1.60

1.60

चबूतरा

होद

3.70

1.00

3.70

9.61

3.10

3.10

चबूतरा

ठेल

1.26

0.60

2.10

6.90

7.40

कच्चा कबेलू

51.06

51.10 कच्चा कबेलू

7.00

7.30

3.90

कच्चा कबेलू

23.01

5.90

2.20

कच्चा कबेलू

2.00

4.40

कच्चा कबेलू

3.40 12.58

3.70

7.20

0.80

9.00

होद

0.90 2.79

3.10

5.40

2.00

2.70

चबूतरा

7.56

2.80

2.70

चबूतरा

35.88

6.90

टीन शेड़

5.20

42.00

3.50

12.00

टीन शेड़

24.06

3.85

6.25

40.00

5.00

8.00

टीन शेड़

22.40

3.50

6.40

टीन शेड़

30.36

3.30

9.20

564.53

भूमि के नक्शे (प्लान ) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व ) एवं भू- अर्जन अधिकारी तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है ।

हर्ष दीक्षित , कलेक्टर.

6095

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 जून 2023

भाग 1 ]

कार्यालय , कलेक्टर, जिला सिवनी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन

राजस्व विभाग

सिवनी, दिनांक 26 मई 2023 क्र.-3758-जि.भू.अ.-2023

प्रारुप-क नियम-04

राज्य सरकार, समुचित सरकार प्रभावित क्षेत्रों में ग्राम स्तर पर यथा स्थिति संबंधित ग्राम पंचायत मारबोडी तहसील लखनादौन परामर्श से निम्न भूमि का अधिग्रहण नागपुर- छिंदवाडा-जबलपुर प्राकृतिक गैस पाईप लाईन का निर्माण हेतु करना चाहती है , और लोक प्रयोजन के लिये सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन करना चाहती है , अध्ययन का कार्य भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन मे उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 04 के प्रावधानो एवं भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन मे उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार (प्रतिकर पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन, विकास योजना) नियम 2015 के अनुसार किया जाएगा ।

1 परियोजना विकासक का नाम महाप्रबंधक (निर्माण), गेल इंडिया लिमिटेड कैम्प कार्यालय जबलपुर जिला जबलपुर (म.प्र.)

2

गेल इंडिया लिमिटेड की नागपुर छिंदवाडा- जबलपुर प्राकृतिक गैस पाईप लाईन परियोजना का निर्माण

भूमि के प्रस्तावित अर्जन का प्रयोजन

1 अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी सिवनी 3

2 कार्यपालन यंत्री, जलसंसाधन विभाग संभाग क्रमांक 1 सिवनी

3 कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग(भ / स) सिवनी

4 तहसीलदार, सिवनी

अध्ययन का कार्य हाथ में लेने वाले सामाजिक समाघात निर्धारण दल के सदस्यों का विवरण

5 सहायक कृषि विस्तार अधिकारी सिवनी जिला सिवनी

6 वन परिक्षेत्र अधिकारी सिवनी जिला सिवनी

7 संरपच एवं सचिव ग्राम पंचायत मारबोडी

4 भूमि का विवरण

सिवनी

क जिला

सिवनी

ख तहसील

मारबोडी

ग ग्राम / नगर

0.31 हे.

घ कुल प्रभावित क्षेत्र

0.31हे.

अर्जित होने वाला क्षेत्र

ड

5 प्रस्तावित परियोजना संक्षिप्त विवरण

का गैस पाईप लाईन परियोजना की सुरक्षा एवं संरक्षण हेतु विभिन्न मानकों के अनुरूप अर्जित भूमि पर सेक्शन लाईनिंग बाल्ब (एस.व्ही) स्टेशन का निर्माण हेतु

ग्राम मारबोडी परियोजना क्षेत्र 0.31 हे. एवं प्रस्तावित क्षेत्र 0.31 हे.

6

परियोजना क्षेत्र और प्रभावित क्षेत्र

7 क्या ग्राम सभा और या भूमि हॉ धारक की सहमति अपेक्षित है

अधिसूचना प्रकाशन से छः माह के भीतर

8 सामाजिक समाघात निर्धारण पूर्ण किये जाने की तारीख

1. अर्जित की जाने उपरोक्त प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (र) एवं भू-अर्जन अधिकारी सिवनी जिला लखनादौन के कार्यालय में कार्यालय में कि में किया जा सकता है ।

2. अर्जित की जाने उपरोक्त प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण गेल इंडिया लिमिटेड होटल रॉयल आर्विट तिलवारा ब्रिज के पास नागपुर रोड एन.एच. -7 जबलपुर में किया जा सकता है ।

[ भाग 1 6096

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 जून 2023

प्रारुप-क

नियम-04

क्र.-3759- जि.भू.अ. - 2023

राज्य सरकार, समुचित सरकार प्रभावित क्षेत्रों में ग्राम स्तर पर यथा स्थिति संबंधित ग्राम पंचायत बंजारी तहसील लखनादौन परामर्श से निम्न भूमि का अधिग्रहण नागपुर- छिंदवाडा- जबलपुर प्राकृतिक गैस पाईप लाईन का निर्माण हेतु करना चाहती है, और लोक प्रयोजन के लिये सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन करना चाहती है, अध्ययन का कार्य भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन मे उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 04 के प्रावधानो एवं भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन मे उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार (प्रतिकर पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन, विकास योजना) नियम 2015 के अनुसार किया जाएगा ।

1 परियोजना विकासक का नाम महाप्रबंधक (निर्माण), गेल इंडिया लिमिटेड कैम्प कार्यालय जबलपुर जिला जबलपुर (म.प्र.)

2

गेल इंडिया लिमिटेड की नागपुर - छिंदवाडा- जबलपुर प्राकृतिक गैस पाईप लाईन परियोजना का निर्माण

भूमि के प्रस्तावित अर्जन का प्रयोजन

3

1 अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी लखनादौन

2 कार्यपालन यंत्री, जलसंसाधन विभाग संभाग क्रमांक 1 सिवनी

3 कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग(भ / सोसिवनी

4 तहसीलदार, लखनादौन

अध्ययन का कार्य हाथ में लेने वाले सामाजिक समाघात निर्धारण दल के सदस्यों का विवरण

5 सहायक कृषि विस्तार अधिकारी लखनादौन जिला सिवनी

6 वन परिक्षेत्र अधिकारी लखनादौन जिला सिवनी

7 संरपच एवं सचिव ग्राम पंचायत बंजारी

4      भूमि का विवरण
क      जिला                          सिवनी
ख      तहसील                         लखनादौन
ग      ग्राम / नगर                    बंजारी
घ      कुल प्रभावित क्षेत्र           0.43 हे .
ड      अर्जित होने वाला क्षेत्र       0.43 हे.
5      प्रस्तावित  परियोजना      का गैस पाईप लाईन परियोजना की सुरक्षा एवं संरक्षण हेतु विभिन्न
       संक्षिप्त विवरण                मानकों के अनुरूप अर्जित भूमि पर सेक्शन लाईनिंग बाल्ब (एस .व्ही)
                                      स्टेशन का निर्माण हेतु
6      परियोजना   क्षेत्र और प्रभावित ग्राम बंजारी परियोजना क्षेत्र 0.43 हे. एवं प्रस्तावित क्षेत्र 0.43हे .
       क्षेत्र
7      क्या ग्राम सभा और या भूमि      हॉ
       धारक की सहमति अपेक्षित है

8

अधिसूचना प्रकाशन से छः माह के भीतर

सामाजिक समाघात निर्धारण पूर्ण किये जाने की तारीख

1. अर्जित की जाने उपरोक्त प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा) एवं भू-अर्जन अधिकारी सिवनी जिला लखनादौन के कार्यालय में किया जा सकता है ।

2.

अर्जित की जाने उपरोक्त प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण गेल इंडिया लिमिटेड होटल रॉयल आर्विट तिलवारा ब्रिज के पास नागपुर रोड एन.एच. -7 जबलपुर में किया जा सकता है ।

6097

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 जून 2023

भाग 1 ]

प्रारुप-क

नियम-04

क्र.- 3760-जि.भू.अ.-2023

राज्य सरकार , समुचित सरकार प्रभावित क्षेत्रों में ग्राम स्तर पर यथा स्थिति संबंधित ग्राम पंचायत भिलमा तहसील लखनादौन परामर्श से निम्न भूमि का अधिग्रहण नागपुर- छिंदवाडा-जबलपुर प्राकृतिक गैस पाईप लाईन का निर्माण हेतु करना चाहती है, और लोक प्रयोजन के लिये सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन करना चाहती है, अध्ययन का कार्य भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन मे उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 04 के प्रावधानो एवं भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन मे उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार (प्रतिकर पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन, विकास योजना) नियम 2015 के अनुसार किया जाएगा ।

परियोजना विकासक का नाम

1

महाप्रबंधक (निर्माण) , गेल इंडिया लिमिटेड कैम्प कार्यालय जबलपुर जिला जबलपुर (म.प्र.)

2

गेल इंडिया लिमिटेड की नागपुर छिंदवाडा- जबलपुर प्राकृतिक गैस पाईप लाईन परियोजना का निर्माण

भूमि के प्रस्तावित अर्जन का प्रयोजन

3

1 अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी लखनादौन अध्ययन का कार्य हाथ में लेने

2 कार्यपालन यंत्री, जलसंसाधन विभाग संभाग कमांक 1 सिवनी

3 कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग(भ/ स) सिवनी

4 तहसीलदार, लखनादौन

वाले सामाजिक समाधात निर्धारण दल के सदस्यों का विवरण

5 सहायक कृषि विस्तार अधिकारी लखनादौन जिला सिवनी

6 वन परिक्षेत्र अधिकारी लखनादौन जिला सिवनी

7 संरपच एवं सचिव ग्राम पंचायत भिलमा

4      भूमि का विवरण
क      जिला                          सिवनी
ख      तहसील                         लखनादौन
ग      ग्राम / नगर                   भिलमा
घ      कुल प्रभावित क्षेत्र          0.31 है.
ड      अर्जित होने वाला क्षेत्र      0.31 हे.
5      प्रस्तावित  परियोजना     का गैस पाईप लाईन परियोजना की सुरक्षा एवं संरक्षण हेतु विभिन्न
       संक्षिप्त विवरण               मानकों के अनुरूप अर्जित भूमि पर सेक्शन लाईनिंग बाल्ब (एस.व्ही)
                                     स्टेशन का निर्माण हेतु
6      परियोजना   क्षेत्र और प्रभावित ग्राम भिलमा परियोजना क्षेत्र 0.31 हे . एवं प्रस्तावित क्षेत्र 0.31 हे.
       क्षेत्र
7      क्या ग्राम सभा और या भूमि     हॉ
       धारक की सहमति अपेक्षित है

8

अधिसूचना प्रकाशन से छः माह के भीतर

सामाजिक समाघात निर्धारण पूर्ण किये जाने की तारीख

1. अर्जित की जाने उपरोक्त प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा) एवं भू-अर्जन अधिकारी सिवनी जिला लखनादौन के कार्यालय में किया जा सकता है ।

2. अर्जित की जाने उपरोक्त प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण गेल इंडिया लिमिटेड होटल रॉयल आर्विट तिलवारा ब्रिज के पास नागपुर रोड एन.एच.- 7 जबलपुर में किया जा सकता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार ,

क्षितिज सिंघल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 जून 2023

6098

कार्यालय , अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू- अर्जन अधिकारी व सक्षम प्राधिकारी , भीकनगांव , जिला खरगोन , मध्यप्रदेश

भीकनगांव , दिनांक 26 मई 2023 क्र.-2354- री- 1- भू-अर्जन-2023- रा.प्र.क्र . 0501- ब- 121-2022-23

प्ररुप- "घ"

{ नियम- 6 देखिए }

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक- 181 / भू-अर्जन / री-1 / 2023, भीकनगांव , दिनांक 06.01.2023 द्वारा, राज्य सरकार ने भीकनगांव -बिंजलवाड़ा माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आर० डी० 21.00 कि०मी० पर ग्राम- बड़िया तह, भीकनगांव में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक 05 से टेल तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर की ब्रांच माईनर पाईप नहर कमांक- 73 में जल परिवहन हेतु ग्राम- टेमला, प.ह.नं.- 42, रा.नि.मं.-01 , भीकनगांव, तहसील- भीकनगांव , जिला- खरगोन में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन

हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 20.01.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/ अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

::अनुसूची::

तहसील

जिला

ग्राम / पटवारी हल्काक्रमांक

खसरा कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

1

4

2

3

5

खरगोन भीकनगांव

0.050

216/1

ग्राम- टेमला, प.ह.नं.- 42,

0.066

216/3

0.125

169/1

0.050

169/7

0.020

169/2/2/2

0.045

खरगोन भीकनगांव

169/2/4/1

ग्राम- टेमला, प.ह.नं.- 42,

0.040

169/2/3/1

0.035

169/2/1

0.094

169/13

197

0.068

0.088

210/1

0.025

211/1/2

0.038

236/2/2

0.050

229/4

0.025

229/5

0.008

230/2/1

16

0.827

कुल योग 6099

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 जून 2023

भाग 1 ]

क्र.-2356-री- 1-भू- अर्जन- 2023 - रा.प्र.क्र.-0095- ब -121-2023-24

प्ररुप- " घ"

{ नियम- 6 देखिए }

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम , 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक 13.78 /भू-अर्जन/ री-1 / 2023, भीकनगांव, दिनांक 24/03/2023 द्वारा , राज्य सरकार ने भीकनगांव- बिंजलवाड़ा माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरासागर परियोजना की मुख्य नहर की आर0डी0 83.045 कि० मी० पर निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक-03 ग्राम- पिपलई बुजुर्ग, तह० भीकनगांव से ग्राम- बड़िया तह० भीकनगांव तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर की ब्रांच माईनर पाईप नहर कमांक-106 में जल परिवहन हेतु ग्राम- छिर्वा, प.ह.नं.-19 /78, रा.नि.मं. -02, अंदड़ , तहसील- भीकनगांव, जिला- खरगोन में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 14.04.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर , राज्य सरकार में निहित होगा ।

::अनुसूची::

जिला

तहसील

खसरा क्रमांक

ग्राम / पटवारी

हल्काकमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

4

2

3

1

5

खरगोन

207/1/1

0.049 भीकनगांव

207/3/1

0.053

ग्राम- छिर्वा प.ह.नं. -19/78,

210/7

0.035

210/5

0.050

210/2

0.055 6100

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 जून 2023

तहसील

जिला

ग्राम / पटवारी

हल्का क्रमांक

                                        खसरा       उपयोग के अधिकार
                                        कमांक      के लिये अर्जित की
                                                    जाने वाली भूमि
                                                     (हेक्टेयर में)
   1           2           3              4              5
खरगोन      भीकनगांव    ग्राम- छिर्वा    210/4          0.050
                         प.ह.नं.       490/3           0.030
                                       490/1           0.030
                       -19/78,
                                        489/2          0.040
                                        490/7          0.040
                                        216/5          0.020
                                       489/1           0.020
                                        216/8          0.020
                                       490/8          0.045
                                       489/6           0.020
                                        216/6         0.020
                                       488/2          0.038
                                       487/2          0.173
                                       487/1           0.060
                                       484/3          0.055
                                       484/4          0.052
                                       484/1          0.040
                                       626/12         0.055
                                        473           0.008
                                       475/4
                                                      0.065
                                        76/1
                                       475/4
                                                      0.011
                                        76/2
                                       477/1          0.051
                                        485           0.037
                                       484/2          0.037
                                       209/2          0.003
                                       207/5          0.018
                                       216/7          0.020
                                       216/4          0.020
                                       217/3          0.027
                                       217/6          0.017
                                       217/2          0.050
                                       217/4          0.025
                                      219/1/3         0.008
                                      219/1/1         0.018
                                      219/2/1         0.034
                                      219/3/1         0.033
                                       219/4          0.032

6101

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 जून 2023

भाग 1 ]

/ ง /

खसरा

जिला

तहसील ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक

                                                     उपयोग के अधिकार
                                         क्रमांक     के लिये अर्जित की
                                                      जाने वाली भूमि
                                                       (हेक्टेयर में)
   1           2            3              4               5
खरगोन       भीकनगांव   ग्राम- छिर्वा     190/3           0.030
                          प.ह.नं.        190/4           0.021
                                         190/5/2         0.009
                        -19/78,
                                        190/5/3          0.009
                                         200/1           0.035
                                         200/2           0.034
                                          201            0.160
                                         198/2           0.002
                                          100            0.044
                                          99/7           0.027
                                        99/2/2           0.022
                                          99/5           0.051
                                          99/6           0.022
                                         98/11           0.027
                                         98/12           0.027
                                         98/9            0.010
                                         98/10          0.010
                                         95/3            0.036
                                         95/5           0.010
                                        95/4/1          0.027
                                        95/4/2          0.100
                                         87/2           0.015
                                         88/1           0.135
                                         88/2           0.051
                                         89/1           0.032
                                          590           0.031
                                         589/8          0.051
                                        496/1           0.045
                                        496/2           0.046
                                          90            0.150

72

कुल योग

2.833 [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 जून 2023

6102

क्र.- 2358- री-1- भू-अर्जन- 2023- रा.प्र.क्र.-0094- ब- 121-2023-24

प्ररुप- "घ"

{ नियम- 6 देखिए }

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक- 921 / भू-अर्जन/ री -1 / 2023, भीकनगांव, दिनांक 21.02.2023 द्वारा , राज्य सरकार ने भीकनगांव- बिंजलवाड़ा माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आर०डी० 21.00 कि०मी० पर ग्राम- बड़िया तह. भीकनगांव में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक- 05 से टेल तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर की ब्रांच माईनर पाईप नहर कमांक-185 में जल परिवहन हेतु ग्राम- उमरदड़, प.ह.नं.- 62/106, रा.नि.मं.-03, भातलपुरा, तहसील- भीकनगांव, जिला- खरगोन में भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 24.03.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर , सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन , बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

:: अनुसूची::

तहसील

जिला

ग्राम / पटवारी

हल्काक्रमांक

खसरा कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

2

4

3

5

1

खरगोन

ग्राम-

22/3

0.105

भीकनगांव

उमरदड़,

22/1

0.011

प.ह.नं.-

13/1

0.114

62/106

11

0.032

9

0.004

खरगोन

ग्राम-

8/8

भीकनगांव

0.040

उमरदड़,

8/6

0.025

प.ह.नं.-

8/7

0.020

62/106

08

कुल योग

0.351 6103

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 जून 2023

भाग 1 ]

क्र.- 2360- री-1 - भू- अर्जन-2023- रा.प्र.क्र. -0093- ब- 121-2023-24

प्ररुप- "घ"

{ नियम- 6 देखिए }

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम , 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक-919 / भू-अर्जन / री-1 / 2023 , भीकनगांव, दिनांक 21/02/2023 द्वारा, राज्य सरकार ने भीकनगांव-बिंजलवाड़ा माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरासागर परियोजना की मुख्य नहर की आर0डी0 83.045 कि० मी० पर निर्माणाधीन पम्प हाऊस कमांक-03 ग्राम- पिपलई बुजुर्ग , तह० भीकनगांव से ग्राम- बड़िया तह० भीकनगांव तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर की ब्रांच माईनर पाईप नहर कमांक-139 में जल परिवहन हेतु ग्राम- निमोनी प.ह.नं.-06/72, रा.नि.मं. -02, अंदड़ , तहसील- भीकनगांव, जिला- खरगोन में भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूव।। को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 24/ 03 / 20.2.3 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

::अनुसूची::

जिला

तहसील

खसरा क्रमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

1

2

4

3

5

खरगोन

171/5

भीकनगांव

0.058

172/2

0.048

ग्राम- निमोनी

प.ह.नं.

-06/72

173/4/2

0.030

190/6

0.049

190/15

0.056 6104

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 जून 2023

जिला

तहसील

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का क्रमांक

1

2

3

खरगोन भीकनगांव

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

4

5

0.043

190/3

182/2

0.052

ग्राम- निमोनी

प.ह.नं.

-06/72

 182/7         0.040
  50/4         0.014
  50/3         0.020
  53/2         0.026
 135/2         0.034
  136          0.033
  54           0.260
 53/1/2        0.005
190/7/2        0.015
 137/2         0.017
 135/4         0.052
  18           0.852

कुल योग

6105

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 जून 2023

भाग 1 ]

क्र.-2362- री- 1-भू-अर्जन- 2023- रा.प्र.क्र.- 0096- ब-121-2022-23

प्ररुप- " घ "

{ नियम- 6 देखिए }

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम , 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक-192/ भू-अर्जन/ री-1/ 2023, भीकनगांव, दिनांक 06.01.2023 द्वारा, राज्य सरकार ने भीकनगांव-बिंजलवाड़ा माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत ग्राम- खारवी तह. भीकनगांव में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक- 04 से टेल तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर की ब्रांच माईनर पाईप नहर कमांक-59, 67, 74 व 136 में जल परिवहन हेतु ग्राम- कांझर प.ह.नं.- 33 , रा.नि.मं.-01 , भीकनगांव, तहसील- भीकनगांव , जिला- खरगोन में भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा कीहै ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 20.01.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर , सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन , बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

::अनुसूची::

तहसील

जिला

खसरा क्रमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

4

5 1

2

3

565

0.035 खरगोन भीकनगांव ग्राम- कांझर प.ह.नं.- 33 ,

567

0.030

733

0.061

736

0.019

753

0.007 [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 जून 2023

6106

तहसील

जिला

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का क्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

   1          2           3            4              5
खरगोन     भीकनगांव   ग्राम- कांझर     612           0.069
                      प.ह.नं.- 33 ,   615/2         0.050
                                      654           0.055
                                      655           0.055
                                     615/4          0.060
                                       538          0.080
                                       539          0.043
                                       182          0.002
                                      537/1         0.069
                                       523          0.037
                                       522          0.056
                                       525          0.025
                                       516          0.030
                                       514          0.056
                                       513          0.025
                                       512          0.024
                                       502          0.024
                                       501          0.034
                                       500          0.076
                                      495           0.091
                                      489           0.080
                                      486           0.076
                                      478           0.045
                                      675           0.060
                                      679           0.089
                                       59           0.004
                                       58           0.116
                                       10           0.010
                                       11           0.027

6107

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 जून 2023

भाग 1 ]

तहसील

जिला

खसरा क्रमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का क्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

                          3            4              5
  1          2
खरगोन      भीकनगांव  ग्राम- कांझर      12           0.028
                                       13           0.028
                     प.ह.नं.- 33,
                                       55           0.071
                                       33           0.050
                                      34/1          0.022
                                       35           0.042
                                       42           0.022
                                      187           0.070
                                      347           0.039
                                     359/1          0.005
                                      344           0.031
                                      343           0.083
                                     361/1          0.066
                                      362           0.063
                                      338/1         0.042
                                     337/1          0.013
                                      338/3         0.003
                                      34/2          0.022
                                      338/2         0.042
                                      236           0.215
                                      239           0.095
                                      238           0.062
                                      246           0.079
                                      249           0.026
                                      250           0.027
                                      260           0.029
                                      259           0.004
                                      261           0.023
                                      258/3         0.048
                                       63          2.970

कुल योग

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 जून 2023

6108

भीकनगांव , दिनांक 29 मई 2023 क्र. -2380-री- 1-भू-अर्जन- 2023- रा.प्र.क्र.- 0052- ब- 121-2022-23

प्ररुप- " घ"

{ नियम- 6 देखिए }

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केवल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों काअर्जन) अधिनियम, 2012 (कमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) कीकी धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक- 456/ भू-अर्जन/ री-1/ 2023, भीकनगांव , दिनांक 24.01.2023 द्वारा , राज्य सरकार ने भीकनगांव- बिंजलवाड़ा माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरासागर परियोजना की मुख्य नहर की आर0डी0 83.045 कि० मी० पर निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक-03 ग्राम- पिपलई बुजुर्ग , तह० भीकनगांव से ग्राम बड़िया तह० भीकनगांव तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर की ब्रांच माईनर पाईप नहर कमांक 43 में जल परिवहन हेतु ग्राम- कोदला जागीर प.ह.नं.- 44, रा.नि.मं.-01 , भीकनगांव , तहसील-

भीकनगांव, जिला खरगोन में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को विछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 27.01.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

::अनुसूची::

तहसील

जिला

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

4

5

3

2

1

0.100

खरगोन

ग्राम- कोदला

भीकनगांव

85/1

0.025

85/2

जागीर प.ह.नं.- 44,

0.065

84/1

खरगोन भीकनगांव

90/11

ग्राम- कोदला

                             0.015
  जागीर        91/11
प.ह.नं.- 44,   90/10
                             0.022
               91/10
               90/3/2
                             0.040
               91/3/2
               90/3/3        0.015
               96/1          0.078
               96/2          0.025
               96/5         0.095
               96/3         0.040
               103/5        0.030
               105/2        0.095

13

कुल योग

0.645 6109

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 जून 2023

भाग 1 ]

क्र.- 2382- री- 1-भू-अर्जन- 2023- रा.प्र.क्र. 0530- ब- 121-2022-23

प्ररुप- " घ "

{ नियम- 6 देखिए }

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक- 1376 /भू-अर्जन/ री-1 / 2023, भीकनगांव, दिनांक 29/03/2033 द्वारा, राज्य सरकार ने भीकनगांव- बिंजलवाड़ा माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आर० डी० 21.00 कि० मी० पर ग्राम बड़िया तह. भीकनगांव में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक 05 से टेल तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर की ब्रांच माईनर पाईप नहर कमांक-66 , 81 , 89, 98 , 111 व 123 में जल परिवहन हेतु ग्राम- निमसेठी प.ह.नं.- 22/98 , रा.नि.मं.- 02 , चेनपुर, तहसील- झिरन्या, जिला खरगोन में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर , सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन , बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

:: अनुसूची::

जिला

तहसील ग्राम / पटवारी

खसरा कमांक

हल्काक्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

3

4

1

2

ग्राम-

खरगोन झिरन्या

396

0.010

0.010

14/1

0.028

14/2

निमसेठी प.ह.नं.- 22/98

0.040

14/4

0.026

14/5 [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 जून 2023

6110

तहसील

जिला

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

3

2

1

0.124

24/2

झिरन्या

खरगोन

ग्राम-

निमसेठी

0.024

25

प.ह.नं.-

0.027

73

22/98

 20/1         0.018
 20/3         0.013
 20/4         0.013
 20/5         0.013
 20/2         0.079
 21/1         0.016
 21/2         0.024
 68/1         0.036'
 68/4         0.060
 23/1         0.028
 23/2         0.024
 32/1         0.028
 32/2         0.016
 32/4         0.016
  35          0.018
 37/1         0.020
 37/2         0.091
 37/4         0.091 .
 38/2         0.068
37/3/3        0.021
 57/1         0.080
 93/2         0.050
 103          0.015
 102          0.018
119/3         0.030
119/2         0.014

6111

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 जून 2023

भाग 1 ]

तहसील

जिला

खसरा क्रमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का क्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

3

2

1

खरगोन

झिरन्या

0.060

119/5

0.031

120/1/1

ग्राम- निमसेठी प.ह.नं.-

0.032

120/4

22/98

 120/2         0.025
  302          0.024
304/1/1        0.009
304/1/2        0.090
304/1/3        0.060
 304/3         0.040
 323/2         0.088
  322          0.065
 318/1         0.040
 318/2         0.062
 317/1         0.058
 315/5         0.038 '
 381/1         0.013
  383          0.035
  60
               0.048
  61
  59           0.034
 90/6          0.027
 90/3          0.042
 90/2          0.030
 77/2          0.100
  78           0.003
  80           0.033
 38/1          0.090
  53           0.061
  52           0.090
 55/2          0.040

6112

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 जून 2023

जिला

तहसील

खसरा

ग्राम / पटवारी

हल्काक्रमांक

1

2

3

खरगोन

झिरन्या

ग्राम- कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

4

5

0.006

95/1

निमसेठी

प.ह.नं.-

0.040

55/3

0.004

95/2

22/98

0.080

96/1

168/1

0.062

0.068

371/1

0.052.

371/2

0.010

373/1

0.044

373/2

0.024

373/3

0.085

376/1

74

कुल योग

3.032 6113

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 जून 2023

भाग 1 ]

क्र.-2403-री- 1-भू- अर्जन-2023- रा.प्र.क्र.-0097-ब-121-2023-24

प्ररुप- "घ"

{ नियम- 6 देखिए }

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक- 892 / भू-अर्जन/ री-1 / 2023 , भीकनगांव, दिनांक 21.02.2023 द्वारा , राज्य सरकार ने भीकनगांव- बिंजलवाड़ा माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरासागर परियोजना की मुख्य नहर की आर०डी० 83.045 कि०मी० पर निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक-03 ग्राम- पिपलई बुजुर्ग, तह० भीकनगांव से ग्राम- बड़िया तह ० भीकनगांव तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर की ब्रांच माईनर पाईप नहर कमांक-105 व 151 में जल परिवहन हेतु ग्राम- आखापुरा प.ह.नं.- 18/77, रा.नि.मं.-02, अंदड़, तहसील- भीकनगांव , जिला- खरगोन में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 24.03.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/ अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

::अनुसूची::

जिला

तहसील ग्राम / पटवारी हल्काक्रमांक

खसरा क्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

2

1

4

3

5

खरगोन भीकनगांव

54

0.188

51

0.041

52/2

0.030

ग्राम- आखापुरा प.ह.नं.- 18/77,

45

0.020 6114

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 जून 2023

जिला

तहसील ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक

खसरा कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

2

1

3

4

5

खरगोन भीकनगांव

0.232

35 36 37

132/2

ग्राम- आखापुरा प.ह.नं.- 18/77,

137/1/2

0.008

137/1/4

0.007

137/1/5

0.007

137/2

0.007

137/3

0.013

134

0.053

150/1/1

0.013

150/1/2

0.013

150/1/3

0.014

1,2/ 1

0.050

2/4

0.054

2/2

0.023

2/5

0.020

2/3

0.027

2/6

0.013

6

0.067

5/1

0.039

5/2

0.040

23

कुल योग

0.979 6115 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 जून 2023

क्र.-2401 - री- 1-भू-अर्जन- 2023- रा.प्र.क्र.-0099- ब- 121-2023-24

प्ररुप- " घ"

{ नियम- 6 देखिए }

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक- 917 /भू-अर्जन / री-1 / 2023 , भीकनगांव , दिनांक 21.02.2023 द्वारा , राज्य सरकार ने भीकनगांव-बिंजलवाड़ा माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरासागर परियोजना की मुख्य नहर की आर० डी० 83.045 कि०मी० पर निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक-03 ग्राम- पिपलई बुजुर्ग, तह० भीकनगांव से ग्राम- बड़िया तह ० भीकनगांव तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम- टेमला , प.ह.नं.- 42, रा.नि.मं. -01 , भीकनगांव , तहसील - भीकनगांव, जिला- खरगोन में भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 24.03.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर , राज्य सरकार में निहित होगा ।

:: अनुसूची::

जिला

तहसील ग्राम / पटवारी हल्काक्रमांक

खसरा क्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) 1

2

3

4

5 खरगोन भीकनगांव

1/3

ग्राम- टेमला,

0.046

प.ह.नं.- 42,

1/5

0.050

1/7

0.004

6/1

0.026

5/5

0.028 6116

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 जून 2023

[ भाग 1

जिला

तहसील ग्राम / पटवारी हल्का कमांक

खसरा कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

1

2

3

4

5

5/6

0.006

खरगोन भीकनगांव

5/8

0.082

ग्राम- टेमला, प.ह.नं.- 42,

7/3

0.050

8/2

0.042

95/2

0.007

96/1

0.046

96/2/3

0.011

96/3

0.026

96/2/4

0.020

101/2/1

0.002

101/1

0.003

216/1

0.055

216/2

0.035

217

0.054

223/3

0.021

223/4

0.043

223/1

0.002

226/4

0.002

226/3/2

0.024

226/3/1

0.031

226/2

0.040

227/2

0.006

227/3

0.024

227/4

0.034

227/5

0.012

229/1

0.028

229/5

0.064

229/4

0.002

230/1/1/1

0.013

230/2/1

0.023

230/2/5

0.075

230/1/5/2

0.014

230/4

0.015

230/1/5/3

0.002

233/1

0.003

230/1/5/1

0.018

232/1

0.010

232/2

खरगोन

भीकनगांव

0.023

232/3/1-

232/3/2/2

ग्राम- टेमला, प.ह.नं.- 42

0.011

238/3/2

232/10

0.008

232/4

0.010

232/7

0.010

232/6

0.010

232/8

0.010

232/9

0.008

50

कुल योग

1.189

मिलिन्द ढोके, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी व सक्षम प्राधिकारी.

भाग 1 ]

6117

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 जून 2023

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश , जबलपुर

जबलपुर, दिनांक 22 अप्रैल 2023

क्र. A- 2087-तीन-10-42-75.- एतद्वारा , यह निर्देशित किया जाता है कि निम्न तालिका के स्तम्भ क्रमांक (3 ) में वर्णित न्यायाधीशगण अपनी पदस्थापना के स्थान के अतिरिक्त स्तम्भ क्रमांक ( 2 ) में वर्णित स्थानों पर प्रत्येक माह में स्तम्भ क्रमांक ( 4 ) में दर्शित अवधिके लिये श्रृंखला न्यायालय आयोजित करने हेतु बैठक करेंगे. यह अधिसूचना तालिका के स्तम्भ क्रमांक ( 2 ) में वर्णित स्थान पर श्रृंखला न्यायालय से संबंधित समस्त पूर्व अधिसूचनाओं, यदि कोई हों, को अतिष्ठित करते हुए जारी की जा रही है.

No.A - 2087 - III - 10-42-75 .-The Judges named in the column No. (3) of the following table are hereby directed to hold sitting at places mentioned in the column No. (2) of the table in addition to their place of posting for the period mentioned in column No. (4) for holding Link Court . This notification is being issued in supersession of all the earlier notifications issued in respect of Link Court for the places mentioned in Column No. (2) of the table , if any

HJS Cadre

S. No.

Places , where Link Court is to be held (District)

(1) 1.

(2) Sanwer (Indore)

2 .

Sanawad (Mandleshwar)

Civil Judge Cadre

1.

Bakaswaha (Chhatarpur)

2.

Bichhua (Chhindwara)

3.

Mandhata (Khandwa)

4.

Jaitpur (Shahdol) Name of the Officer and designation

Period in a month for which Link Court is to be held (4) 10 days (3) Shri Shivlal Kewat IX District & Additional Sessions Judge, Indore .

20 days Shri Kaushlendra Sing Bhadauriya, III District & Additional Sessions Judge , Barwah .

15 days Shri Abhishek Dixit, I Civil Judge Junior Division , Badamalhara .

Last week of the month Shri Shubham Neema, I Civil Judge Junior , Division Sausar .

10 days Shri Priyank Bhardwaj , Civil Judge Senior Division Punasa .

15 days Sushri Akansha Tekam, I Civil Judge Junior, Division Burhar.

6118

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 जून 2023

जबलपुर, दिनांक 25 अप्रैल 2023

क्र. ए- 2132-तीन- 10-42-75 .- एतद्वारा , यह निर्देशित किया जाता है कि निम्न तालिका के स्तम्भ क्रमांक ( 3 ) में वर्णित व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड अपनी पदस्थापना के स्थान के अतिरिक्त स्तम्भ क्रमांक ( 2 ) में वर्णित स्थान पर प्रत्येक माह में स्तम्भ क्रमांक (4) में दर्शित अवधि के लिये श्रृंखला न्यायालय आयोजित करने हेतु बैठक करेंगे . यह अधिसूचना तालिका के स्तम्भ क्रमांक ( 2 ) में वर्णित स्थान पर श्रृंखला न्यायालय से संबंधित समस्त पूर्व अधिसूचनाओं , यदि कोई हों, को अतिष्ठित करते हुए जारी की जा रही है.

No.A - 2132 - III -10-42-75 .-The Civil Judge , Senior Division named in the column No. (3 ) of the following table are hereby directed to hold sitting at place mentioned in the column No. (2) of the Table in addition to their place of posting for the period mentioned in column No. (4) for holding Link Court . This notification is being issued in supersession of all the earlier notifications issued in respect of Link Court for the place mentioned in Column No. (2) of the table , if any

Civil Judge Cadre

S. No.

Places , where Link Court is to be held (District )

(2)

(1) 1.

Pachmarhi (Narmadapuram)

(4) 03 days Period in a month for which Link Court is to be held Name of the Officer and designation (3) Shri Dev Kumar, II Civil Judge Senior Division , Pipariya .

जबलपुर, दिनांक 16 मई 2023

क्र. ए- 2617-तीन- 10-42-75 ( इन्दौर- हातोद ) .- एतद्वारा यह निर्देशित किया जाता है कि श्री शशांक खरे, पंचम व्यवहार न्यायाधीश , वरिष्ठ खण्ड इन्दौर , जिन्हें अपनी पदस्थापना के स्थान इन्दौर के अतिरिक्त हातोद में प्रत्येक माह में 10 दिवस की अवधि के लिये श्रृंखला न्यायालय आयोजित करने हेतु निर्देशित किया गया था, अब माह के समस्त कार्यदिवसों पर अपनी पदस्थापना के स्थान, इन्दौर में ही बैठक करेंगे. इन्दौर - होतोद श्रृंखला न्यायालय की बैठक एतद्वारा समाप्त की जाती है .

No.A- 2617 - III-10-42-75 ( Indore - Hatod) . It is hereby directed that Shri Shashank khare , Vth Civil Judge Senior Division , Indore who was directed to hold sitting at Hatod in addition to his place of Posting for a period of 10 days in a month for holding Link Court , will henceforth hold sitting at Indore only on all working days in a month . The sitting of Indore- Hatod Link Court is hereby discountinued.

By order of Hon'ble the Chief Justice , SANTOSH PRASAD SHUKLA , Registrar (District Establishment).

जबलपुर, दिनांक 28 अप्रैल 2023

क्र. B -3194-दो-2-35-2019.- श्रीमती निरूपमा श्रीवास्तव, डिप्टी रजिस्ट्रार ( एम. ) , उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश , जबलपुर को निम्नानुसार अवकाश निरस्त एवं स्वीकृत किया जाता है :-

1. दिनांक 23 से 24 मार्च 2023 तक, दो दिन का आकस्मिक अवकाश निरस्त किया जाता है .

2. दिनांक 23 से 29 मार्च 2023 तक, सात दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .

अवकाश से लौटने पर श्रीमती निरूपमा श्रीवास्तव , डिप्टी रजिस्ट्रार (एम. ) , उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है .

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती निरूपमा श्रीवास्तव , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जार्ती तो डिप्टी रजिस्ट्रार ( एम. ) के पद पर कार्यरत रहतीं.

जबलपुर, दिनांक 1 मई 2023

क्र. B- 3259-दो - 2-25-2022 .- श्री विकास चन्द्र मिश्र , रजिस्ट्रार ( प्रशासन) , उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 01 से 10 मई 2023 तक दस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .

भाग 1 ]

6119

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 2 जून 2023

जबलपुर, दिनांक 6 मई 2023 अवकाश से लौटने पर श्री विकास चन्द्र मिश्र , रजिस्ट्रार ( प्रशासन) , उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री विकास चन्द्र मिश्र, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो रजिस्ट्रार ( प्रशासन ) , के पद पर कार्यरत रहते .

क्र. D- 2433-दो-2-42-2020.- श्री एच. के. कौशिक, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , दतिया को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक- 3- ( ए) -19-03- इक्कीस - ब ( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12( 1 ) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक 3440 - इक्कीस-ब ( एक ) , दिनांक 7 दिसम्बर 2007 में दिये गये निर्देशों के अन्तर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2021 से 30 अप्रैल 2023 तक अठारह माह की अवधि के लिए तेईस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

जबलपुर, दिनांक 12 मई 2023 क्र. B - 3261-दो- 3-38-2017 .- श्री समरेश सिंह, रजिस्ट्रार (J - I), उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, जबलपुर को मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक- 3- (ए) -19-03 - इक्कीस- ब( एक) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12( 1 ) के अन्तर्गत दिनांक 3 मई 2020 से 2 मई 2022 तक, दो वर्ष की ब्लाक अवधि हेतु तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

क्र. A- 2428-दो- 2-75-2017.- श्री रत्नेश चन्द्र सिंह बिसेन, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, राजगढ़ - ब्यावरा को दिनांक 31 मई से 9 जून 2023 तक, दस दिन का ग्रीष्मकालीन अवकाश तथा दिनांक 10 जून 2023 का एक दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 11 जून 2023 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान कीजाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री रत्नेश चन्द्र सिंह बिसेन , प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, राजगढ़ - ब्यावरा को राजगढ़- ब्यावरा पुनः पदस्थापित किया जाता है .

क्र. D- 2311-दो - 2-25-2022.- श्री विकास चन्द्र मिश्र, रजिस्ट्रार (प्रशासन) , उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश , जबलपुर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक- 3- ( ए ) 19-03- इक्कीस- ब ( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12( 1 ) के अंतर्गत दिनांक 24 अगस्त 2020 से 23 अगस्त 2022 तक, दो वर्ष की ब्लाक अवधि हेतु तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

जबलपुर, दिनांक 13 मई 2023

ग्रीष्मकालीन/अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री रत्नेश चन्द्र सिंह बिसेन, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .

जबलपुर, दिनांक 13 मई 2023 क्र. D - 2536- दो -2-22-2019.- श्री जितेन्द्र कुमार शर्मा , तत्कालीन रजिस्ट्रार ( सतर्कता ) , उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, जबलपुर वर्तमान में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, छिन्दवाड़ा को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक- 3- (ए) 19-03- इक्कीस- ब ( एक) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 1 ) के अंतर्गत दिनांक 10 सितम्बर 2018 से 9 सितम्बर 2020 तक, दो वर्ष की ब्लाक अवधि हेतु तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

जबलपुर, दिनांक 17 मई 2023

क्र. A- 2452-दो-2-64-2021 .- श्री ओ. पी . एस. रघुवंशी (सीनियर) , प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , छतरपुर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक- 3- (ए) 19-03- इक्कीस- ब ( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 1 ) के अंतर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2019 से 31 अक्टूबर 2021 तक, दो वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने कीस्वीकृति प्रदान की जाती है .

क्र. B - 3619-दो- 2-18-2022.- श्री रूपम वेदी, रजिस्ट्रार (W&I ) उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , जबलपुर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक- 3- (ए ) 19-03- इक्कीस- ब ( एक) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12( 1 ) के अंतर्गत दिनांक 18 मार्च 2020 से 17 मार्च 2022 तक, दो वर्ष की ब्लाक अवधि हेतु तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

क्र. A- 2456- दो-2-13-2015.- श्री अखिलेश जोशी, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, धार को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3- ( ए) 19-03- इक्कीस - ब ( एक) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 1 ) के अंतर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2019 से 31 अक्टूबर 2021 तक, दो वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है .

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार, यू. एस. दुबे , विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी .

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[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 2 जून 2023

क्र. D - 2528-दो- 2-28-2019.- श्री सतीश चन्द्र शर्मा, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , नर्मदापुरम को दिनांक 29 मई से 9 जून 2023 तक, बारह दिन का ग्रीष्मकालीन अवकाश तथा दिनांक 10 जून 2023 का एक दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 11 जून 2023 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री सतीश चन्द्र शर्मा , प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , नर्मदापुरम् को नर्मदापुरम् पुनः पदस्थापित किया जाता है.

ग्रीष्मकालीन/अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री सतीश चन्द्र शर्मा , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते , तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .

क्र. D- 2530- दो - 2-114-2017.- श्री राजीव म. आपटे, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सिवनी को निम्नानुसार अवकाश स्वीकृत किया जाता है :-

1. दिनांक 11 से 14 मई 2023 तक, चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .

2. दिनांक 15 से 19 मई 2023 तक, पाँच दिन का तथा दिनांक 29 मई से 3 जून 2023 तक, छः दिन का कुल ग्यारह दिन का ग्रीष्मकालीन अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही दिनांक 11 से 22 मई 2023 की सुबह तक तथा दिनांक 27 मई 2023 की शाम से दिनांक 5 जून 2023 की सुबह तक मुख्यालय से बाहर रहने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री राजीव म. आपटे, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , सिवनी को सिवनी पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित/ग्रीष्मकालीन अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्वमिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री राजीव म. आपटे, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. D - 2532-दो-2-31-2023 .- श्री विजय सिंह कावछा, तृतीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , जबलपुर को दिनांक 17 से 21 अप्रैल 2023 तक, पाँच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 14 से 16 अप्रैल 2023 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री विजय सिंह कावछा , तृतीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है .

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री विजय सिंह कावछा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो तृतीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश , के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. D- 2534- दो-2-20-2021 .- श्री एस. के. जोशी, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , मण्डला को दिनांक 1 से 4 मई 2023 तक, चार दिन का स्वीकृत अर्जित अवकाश , उपभोग नहीं किये जाने के कारण निरस्त किया जाता है .

क्र. D- 2538- दो- 2-22-2019.- श्री जितेन्द्र कुमार शर्मा, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , छिन्दवाड़ा को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक- 3- ( ए ) -19- 03- इक्कीस- ब( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 1 ) के अन्तर्गत दिनांक 10 सितम्बर 2020 से 9 सितम्बर 2022 तक, दो वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है .

क्र. D- 2540-दो- 2-11-2015 .- श्री प्रभात कुमार मिश्रा, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , देवास को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक- 3- ( ए) -19-03- इक्कीस - ब ( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 1 ) के अन्तर्गत दिनांक 22 जुलाई 2020 से 21 जुलाई 2022 तक, दो वर्ष कीब्लाक अवधि के लिए तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

जबलपुर, दिनांक 16 मई 2023

क्र. B-3613-दो-2-21-2019 .- श्री लखनलाल गर्ग, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, भिण्ड को दिनांक 26 मई से 9 जून 2023 तक, कुल पन्द्रह दिन का ग्रीष्मकालीन अवकाश तथा दिनांक 10 जून 2023 का एक दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाताहै

अवकाश से लौटने पर श्री लखनलाल गर्ग, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, भिण्ड को भिण्ड पुनः पदस्थापित किया जाता है.

ग्रीष्मकालीन/अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री लखनलाल गर्ग, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते , तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

जबलपुर, दिनांक 17 मई 2023

क्र. B -3621- दो- 2-55-2022.- श्री दीपक गुप्ता, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शिवपुरी को दिनांक 30 मई से 9 जून 2023 तक, ग्यारह दिन का ग्रीष्मकालीन अवकाश तथा दिनांक 10 जून 2023 का एक दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 11 जून 2023 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है .

अवकाश से लौटने पर श्री दीपक गुप्ता, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शिवपुरी को शिवपुरी पुनः पदस्थापित किया जाता है .

ग्रीष्मकालीन/अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री दीपक गुप्ता, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते , तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार, यू. एस. दुबे, विशेष कर्तव्यवस्थ अधिकारी.

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 02 June 2023. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2023-06-02.22.Ordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2023-06-02.22.Ordinary.