ध्य प्रदेश शासन
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सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 182]
भोपाल, बुधवार , दिनांक 7 जून 2023- ज्येष्ठ 17 , शक 1945
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 7 जून 2023
घोषणा
(नियम-6 )
क्र. एफ- 3-1-4-0001-2023 - एक-10.- यतः , यह अभिकथित किया गया है कि श्री गुरूकृपाल सिंह सुजलाना, टाईम कीपर, लोक निर्माण विभाग , इन्दौर ने मध्यप्रदेश राज्य में टाईम कीपर, लोक निर्माण विभाग का पद धारण करते हुए, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड (ङ) के अधीन अपराध किया है और अपराध क्रमांक 105 सन् 2014 को मामले का अन्वेषण किया गया था;
और, यतः, अभिलेख में सुसंगत सामग्री की छानबीन करने पर, राज्य सरकार की राय है कि श्री गुरूकृपाल सिंह सुजलाना , पर जिसने भ्रष्ट साधनों का सहारा लेकर अपनी आय के स्रोतों से अननुपातिक संपत्तियां संचित की हैं, प्रथमदृष्ट्या प्रकरण बनता है ;
और, यतः, राज्य सरकार द्वारा यह आवश्यक और समीचीन समझा गया कि उक्त अभियुक्त पर मध्यप्रदेश विशेष न्यायालय अधिनियम, 2011 की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन स्थापित विशेष न्यायालय द्वारा विचारण किया जाना चाहिए;
अतएव, मध्यप्रदेश विशेष न्यायालय अधिनियम, 2011 की धारा 5 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार , एतद्वारा , यह घोषणा करती है कि उक्त अपराध पर मध्यप्रदेश विशेष न्यायालय अधिनियम, 2011 के अधीन कार्यवाही की जाएगी.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रंजना पाटने , उपसचिव.
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नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2023.