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मध्यप्रदेश शासन
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 23 ]
भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 9 जून 2023- ज्येष्ठ 19 , शक 1945
विषय-सूची
भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश, ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश , (3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट
भाग 2.-स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.
भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.
(2 ) सांख्यिकीय सूचनाएं.
भाग 4.- ( क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, ( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन,
(3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,
(ख) ( 1 ) अध्यादेश, ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम,
(3 ) संसद्के अधिनियम,
(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.
भाग १
राज्य शासन के आदेश
सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 18 मई 2023
क्र. एफ 3-3-2022- एक-4.- राज्य शासन महाराजा खेतसिंह खंगार जी की जयंती पर दिनांक 27 दिसम्बर 2023 बुधवार को प्रदेश के शासकीय कार्यालयों तथा संस्थाओं के लिए ऐच्छिक अवकाश घोषित करता है .
उक्त ऐच्छिक अवकाश को इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 19 दिसम्बर , 2022 के अनुक्रम में ऐच्छिक अवकाश की सूची में सम्मिलित किया जाता है . यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि प्रत्येक शासकीय सेवक को वर्ष 2023 में घोषित ऐच्छिक अवकाश में से तीन अवकाश लेने की पात्रता होगी.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
श्रीनिवास शर्मा, सचिव.
भोपाल, दिनांक 15 मई 2023
क्र. 864-114-2019- एक-10 .- राज्य शासन, एतद्वारा , माननीय न्यायमूर्ति श्री सुशील कुमार पालो, उप लोकायुक्त, लोकायुक्त संगठन, भोपाल को दिनांक 9 से 12 मई 2023 तक कुल चार दिवस के अर्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान करता है.
भोपाल , दिनांक 17 मई 2023
क्र. 888-2030-2018- एक-10.- राज्य शासन , एतद्वारा, माननीय न्यायमूर्ति श्री सुशील कुमार पालो, उप लोकायुक्त, भोपाल को दिनांक 17 से 21 अप्रैल 2023 तक कुल पाँच दिवस के उपभोग किये गये अर्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान करता है.
भोपाल, दिनांक 19 मई 2023
क्र . एफ. 3-1-6-0002-2023- जीएडी- एक- 01- (जीएडी). माननीय न्यायाधिपति श्री प्रणय वर्मा, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, खण्डपीठ, इंदौर का ओ. एस. डी. कम- पी. पी. एस. उच्च 6121 न्यायालय जबलपुर से प्राप्त प्रस्ताव क्र. बी- 3069- ( दो - 2-11-2022)
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2023.
6122
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 जून 2023
दिनांक 25 अप्रैल 2022 के अनुक्रम में दिनांक 1 से 6 अप्रैल 2023 तक छह दिन का पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित कम्युटेड अवकाश स्वीकृति साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 7 से 9 अप्रैल 2023 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति, उच्च न्यायालय न्यायाधीश ( वेतन और सेवा शर्त ) अधिनियम, 1954 की धारा 13 के अन्तर्गत प्रदान की जाती है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, रंजना पाटने , उपसचिव.
गृह विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 24 मई 2023
क्र. एफ 1302560-2023- ब- 2- दो . राज्य शासन , एतद्वारा , श्री मनोज कुमार राय , भापुसे, सहायक पुलिस महानिरीक्षक, पी. टी. आर. आई. , पु. मु. , भोपाल को दिनांक 25 मई से 2 जून 2023 तक नौ दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 03-04 जून 2023 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ उक्त अवधि में मारीशस की निजी विदेश यात्रा (Ex India Leave ) निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान करता है :-
1. विदेश में स्वास्थ्य/चिकित्सा आदि पर होने वाला किसी भी प्रकार का व्यय राज्य शासन द्वारा वहन नहीं किया जावेगा.
2. विदेश में शासकीय अथवा किसी निजी संस्था का आतिथ्य स्वीकार नहीं करेंगे .
3. विदेश में कोई Assignment नहीं लेंगे.
( 2) श्री मनोज कुमार राय, भापुसे, के अवकाश अवधि में उनका कार्य प्रभार श्रीमती मंजुलता खत्री, रापुसे, सहायक पुलिस महानिरीक्षक, पी. टी. आर. आई. पु. मु. , भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ - साथ सम्पादित किया जावेगा.
( 3 ) अवकाश से लौटने पर श्री मनोज कुमार राय , भापुसे, को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से सहायक पुलिस महानिरीक्षक, पी. टी. आर. आई. , पु. मु. , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(4 ) श्री मनोज कुमार राय , भापुसे , द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कण्डिका ( 2 ) में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे .
(5 ) अवकाशकाल में श्री मनोज कुमार राय , भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था .
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मनोज कुमार राय, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.
क्र. एफ 1302574-2023- ब-2- दो. राज्य शासन, एतद्वारा , श्री पंकज श्रीवास्तव , भापुसे, सेनानी, 15वीं वाहिनी, विसबल , इन्दौर को दिनांक 22 मई से 2 जून 2023 तक बारह दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 20-21 मई व 3-4 जून 2023 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृति एवं दिनांक 27 से 31 मई 2023 तक की अवधि में सपरिवार मारीशस की निजी विदेश यात्रा ( Ex India Leave ) की अनुमति निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान करता है :-
1. विदेश में स्वास्थ्य/चिकित्सा आदि पर होने वाला किसी भी प्रकार का व्यय राज्य शासन द्वारा वहन नहीं किया जावेगा.
2. विदेश में शासकीय अथवा किसी निजी संस्था का आतिथ्य स्वीकार नहीं करेंगे.
3. विदेश में कोई Assignment नहीं लेंगे .
(2) अवकाश से लौटने पर श्री पंकज श्रीवास्तव, भापुसे , को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से सेनानी, 15वीं वाहिनी, विसबल, इन्दौर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(3 ) अवकाशकाल में श्री पंकज श्रीवास्तव , भापुसे , को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था .
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री पंकज श्रीवास्तव , भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते .
क्र. एफ 1302707-2023- ब- 2- दो. राज्य शासन, एतद्वारा , श्री संतोष सिंह गौर, भापुसे, पुलिस उप महानिरीक्षक, (लेखा ) , पु. मु. , भोपाल को दिनांक 29 मई से 1 जून 2023 तक चार दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 28 मई 2023 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ उक्त अवधि में मारीशस की निजी विदेश यात्रा ( Ex India Leave ) निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान करता है :-
1. विदेश में स्वास्थ्य/चिकित्सा आदि पर होने वाला किसी भी प्रकार का व्यय राज्य शासन द्वारा वहन नहीं किया जावेगा.
2. विदेश में शासकीय अथवा किसी निजी संस्था का आतिथ्य स्वीकार नहीं करेंगे.
3. विदेश में कोई Assignment नहीं लेंगे .
(2 ) श्री संतोष सिंह गौर, भापुसे, के अवकाश अवधि में उनका कार्य प्रभार श्रीमती अंशुमन अग्रवाल, रापुसे , सहायक पुलिस महानिरीक्षक, ( कल्याण ) , पु. मु. , भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ- साथ सम्पादित किया जावेगा.
(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री संतोष सिंह गौर , भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पुलिस उप महानिरीक्षक, ( लेखा ) , पु. मु. , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 जून 2023
भाग 1 ]
(4 ) श्री संतोष सिंह गौर, भापुसे, द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कण्डिका ( 2 ) में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे .
क्र. एफ 1 ( ए) 29-2018- ब- 2- दो. राज्य शासन, श्रीमती निवेदिता नायडू, भापुसे, तत्का. सेनानी, 35 वीं वाहिनी, विसबल, मण्डला वर्तमान में सेनानी , 25 वीं वाहिनी , विसबल , भोपाल को दिनांक 27 फरवरी से 1 मार्च 2023 तक तीन दिवस की लघुकृत/ परिवर्तित अवकाश की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करता है.
(5 ) अवकाशकाल में श्री संतोष सिंह गौर, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(2) उक्त अवकाश के उपभोग के एवज में इनके लघुकृत अवकाश खाते से छः दिवस अर्धवैतनिक अवकाश घटाया जाता है.
(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री संतोष सिंह गौर, भापुसे , अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते .
भोपाल, दिनांक 25 मई 2023
(3 ) अवकाशकाल में श्रीमती निवेदिता नायडू, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था .
(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती निवेदिता नायडू, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर बनीं रहतीं.
क्र. एफ 1 ( ए) 13-2017- ब- 2- दो. राज्य शासन , सुश्री सविता सोहाने, भापुसे, पुलिस उप महानिरीक्षक, अजाक, पुलिस मुख्यालय, भोपाल को दिनांक 29 मई से 2 जून 2023 तक पाँच दिवस अर्जित अवकाश एवं 28 मई व 03-04 जून 2023 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृति प्रदान करता है.
(2 ) सुश्री सविता सोहाने, भापुसे, के अवकाश अवधि में उनका चालूकार्य श्रीमती दीपाली जैन, रापुसे , सहायक पुलिस महानिरीक्षक, अजाक, पु. मु. , भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ- साथ सम्पादित किया जावेगा.
क्र. एफ 1 ( ए) 108-2020-ब-2-दो. राज्य शासन, द्वारा विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 8 फरवरी 2023 द्वारा श्री राजीव कुमार मिश्रा, भापुसे, सहायक पुलिस महानिरीक्षक ( महिला सुरक्षा ), पु. मु. भोपाल को अवकाश यात्रा सुविधा अंतर्गत खण्डवर्ष 2018- 21 के विस्तार वर्ष 2021 ( पूर्व खण्ड वर्ष को आगामी खण्ड वर्ष 2022-25 में केरीफार्वड करते हुए ) में दिनांक 12 से 26 फरवरी 2023 तक कुल पन्द्रह दिवस अर्जित अवकाश अवधि में भारत भ्रमण अंतर्गत परिवार सहित केरल जाने हेतु अनुमति प्रदान की गई थी.
(3 ) अवकाश से लौटने पर सुश्री सविता सोहाने, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस उप महानिरीक्षक, अजाक, पुलिस मुख्यालय , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(2) श्री राजीव कुमार मिश्रा, भापुसे को उक्त स्वीकृत अवकाश के साथ दस दिवस अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है.
(3) आदेश की शेष कंडिकाऐं यथावत रहेगी .
(4) सुश्री सविता सोहाने, भापुसे, द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कण्डिका ( 2 ) में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे .
भोपाल, दिनांक 29 मई 2023
(5 ) अवकाशकाल में सुश्री सविता सोहाने, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि सुश्री सविता सोहाने, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर बनीं रहतीं.
क्र. एफ 1 (ए) 29-2018- ब-2- दो. राज्य शासन , श्रीमती निवेदिता नायडू, भापुसे, तत्का. सेनानी, 25वीं वाहिनी, विसबल , भोपाल वर्तमान सेनानी , 35वीं वाहिनी, विसबल, मण्डला को दिनांक 27 फरवरी से 1 मार्च 2023 तक तीन दिवस की लघुकृत /परिवर्तित अवकाश की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करता है.
क्र. एफ 1 ( ए ) 02-2012- ब- 2- दो. राज्य शासन, के समसंख्यक आदेश दिनांक 26 अप्रैल 2023 द्वारा श्री आबिद खान, भापुसे, सहायक पुलिस महानिरीक्षक वि. शा. ( सामान्य) , पु. मु. भोपाल को दिनांक 3 से 12 मई 2023 तक कुल दस दिवस अर्जित अवकाश एवं 13-14 मई 2023 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ खण्डवर्ष 2022-25 के प्रथम विस्तार वर्ष में परिवार सहित भारत भ्रमण अंतर्गत श्रीनगर ( जम्मू कश्मीर ) जाने हेतु अवकाश यात्रा सुविधा एवं दस दिवस अर्जित अवकाश के नगदीकरण स्वीकृत किया गया था. चूंकि श्री खान, भापुसे अपरिहार्य कारणों से उक्त अवकाश यात्रा सुविधा का लाभ नहीं ले सकते है. अतः उक्त स्वीकृत अवकाश निरस्त किया जाता है.
(2 ) उक्त अवकाश के उपभोग के एवज में इनके लघुकृत अवकाश खाते से छः दिवस अर्धवैतनिक अवकाश घटाया जाता है .
(3 ) अवकाशकाल में श्रीमती निवेदिता नायडू, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
क्र. एफ 1 (ए) 191-1991- ब- 2-दो. राज्य शासन , विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 9 मई 2023 को निरस्त करते हुए उसके स्थान पर डॉ. अशोक अवस्थी, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक, (शिकायत/मा. अ. ), पुलिस मुख्यालय , भोपाल को खण्डवर्ष 2022- 25 के प्रथम विस्तार वर्ष में दिनांक 3 से 14 जुलाई 2023 तक बारह दिवस अर्जित अवकाश एवं 1 , 2 व 15, 16 जुलाई 2023 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ उक्त अवधि में भारत भ्रमण यात्रा अंतर्गत (4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती निवेदिता नायडू, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं नहीं जातीं तो अपने पद पर बनीं रहतीं.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 जून 2023
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तिरूपति ( आंध्रप्रदेश ) जाने हेतु अवकाश यात्रा सुविधा अंतर्गत परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ एवं दस दिवस अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-
स्वयं
1. डॉ. अशोक अवस्थी,
क्र. एफ 1 ( ए) 129-2011 - ब-2- दो. राज्य शासन , श्री अमित सिंह, भापुसे , पुलिस उप महानिरीक्षक, ( नारकोटिक्स ) , पु. मु. , भोपाल को दिनांक 1 से 9 जून 2023 तक नौ दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 10, 11 जून 2023 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृति प्रदान करता है.
2. श्रीमती मंजरी अवस्थी,
पुत्री
3. कु. आतिष्या अवस्थी,
4. कु. आरूषी अवस्थी पुत्री
(2) श्री अमित सिंह , भापुसे के अवकाश अवधि में उनका चालू कार्य श्री सुनील कुमार तिवारी , भापुसे, सेनानी, 24 वीं वाहिनी, विसबल, जावरा , रतलाम एवं अतिरिक्त प्रभार पुलिस अधीक्षक, नारकोटिक्स प्रकोष्ठ , मन्दसौर द्वारा अपने कार्य के साथ - साथ सम्पादित किया जावेगा.
(2 ) डॉ. अशोक अवस्थी, भापुसे के अवकाश अवधि में उनका चालू कार्य श्रीमती अनुराधा शंकर, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक ( प्रशिक्षण ) , पु. मु. , भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ- साथ सम्पादित किया जावेगा.
(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री अमित सिंह, भापुसे, को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस उप महानिरीक्षक, ( नारकोटिक्स ) , पु. मु. , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3) अवकाश से लौटने पर डॉ. अशोक अवस्थी, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक, ( शिकायत/मा. अ. ) , पुलिस मुख्यालय, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4) श्री अमित सिंह , भापुसे, द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कण्डिका ( 2 ) में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे.
(4 ) डॉ. अशोक अवस्थी, भापुसे, द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कण्डिका ( 2 ) में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे .
(5 ) अवकाशकाल में श्री अमित सिंह , भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अमित सिंह , भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.
(5 ) अवकाशकाल में डॉ. अशोक अवस्थी, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अन्नू भलावी, अवर सचिव.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि डॉ. अशोक अवस्थी, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.
विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल , दिनांक 30 मई 2023
भोपाल, दिनांक 23 मई 2023 क्र. एफ 1 ( ए) 145-1990-ब-2- दो. राज्य शासन, श्री अरविन्द कुमार, भापुसे, महानिदेशक, जेल एवं सुधारात्मक सेवाऐं मध्यप्रदेश, भोपाल को दिनांक 05, 06 जून 2023 के आकस्मिक अवकाश एवं दिनांक 03-04 जून 2023 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ अवकाश यात्रा सुविधा अंतर्गत खण्डवर्ष 2022-25 के प्रथम विस्तार वर्ष 2023 में अकेले भारत भ्रमण अंतर्गत केरस्युंग Kerseung (पश्चिम बंगाल ) जाने की अनुमति एवं दस दिवस अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान करता है.
फा. क्र. 2404-2023- इक्कीस- ब ( एक) .- न्यायिक सेवा की सदस्य सुश्री सरिता चौधरी, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश ( कनिष्ठ खण्ड) , उमरिया के द्वारा परिवीक्षा अवधि का निर्वहन संतोषजनक एवं सफलतापूर्वक नहीं कर पाने के फलस्वरूप उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश की प्रशासनिक समिति की बैठक दिनांक 8 एवं 10 मई 2023 तथा फुलकोर्ट मीटिंग दिनांक 13 मई 2023 (by circulation ) में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में उक्त न्यायिक अधिकारी की सेवा समाप्त (Termination of Services ) करने की अनुशंसा की गई है.
(2) अवकाश से लौटने पर श्री अरविन्द कुमार, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न महानिदेशक, जेल एवं सुधारात्मक सेवाऐं मध्यप्रदेश , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
उक्त न्यायिक अधिकारी के संबंध में उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश की अनुशंसा के साथ संलग्न सहपत्रों से सहमत होते हुए राज्य शासन ने यह निर्णय लिया है कि सुश्री सरिता चौधरी, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश (कनिष्ठखण्ड) , उमरिया की आदेश दिनांकसे सेवा समाप्त (Termination of Services ) की जाए.
(3 ) अवकाशकाल में श्री अरविन्द कुमार, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था .
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अरविन्द कुमार, भाप्रसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.
अतः मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा ( भर्ती तथा सेवा की शर्तें ) नियम 1994के नियम 11 ( सी ) के अंतर्गत एतद्वारा राज्य शासन सुश्री सरिता चौधरी, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश ( कनिष्ठ खण्ड ) , उमरिया की सेवा समाप्त (Termination of Services ) करता है.
भाग 1 ]
6125
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 जून 2023
फा. क्र. 2404-2023- इक्कीस ब ( एक) .- न्यायिक सेवा की सदस्य श्रीमती रचना अतुलकर जोशी, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश (कनिष्ठ खण्ड) , त्योंथर जिला रीवा के द्वारा परिवीक्षा अवधि का निर्वहन संतोषजनक एवं सफलतापूर्वक नहीं कर पाने के फलस्वरूप उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश की प्रशासनिक समिति की बैठक दिनांक 8 मई एवं 10 मई 2023 तथा फुलकोर्ट मीटिंग दिनांक 13 मई 2023 (by circulation ) में लिये गये निर्णयके अनुक्रम में उक्त न्यायिक अधिकारी कीसेवा समाप्त (Termination of Services ) करने की अनुशंसा की गई है.
उक्त न्यायिक अधिकारी के संबंध में उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश की अनुशंसा के साथ संलग्न सहपत्रों से सहमत होते हुए राज्य शासन ने यह निर्णय लिया है कि श्रीमती रचना अतुलकर जोशी, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश ( कनिष्ठ खण्ड ) , त्योंथर जिला रीवा की आदेश दिनांक से सेवा समाप्त (Termination of Services ) की जाए.
अतः मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा ( भर्ती तथा सेवा की शर्तें ) नियम 1994के नियम 11 (सी) के अंतर्गत एतद्वारा राज्य शासन श्रीमती रचना अतुलकर जोशी, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश ( कनिष्ठ खण्ड) , त्योंथर जिला रीवा की सेवा समाप्त (Termination of Services ) करता है.
फा. क्र. 2404-2023- इक्कीस ब ( एक ).-न्यायिक सेवा की सदस्य सुश्री प्रिया शर्मा , प्रथम व्यवहार न्यायाधीश ( कनिष्ठ खण्ड) , डॉ. अम्बेडकर नगर, इंदौर के द्वारा परिवीक्षा अवधि का निर्वहन संतोषजनक एवं सफलतापूर्वक नहीं कर पाने के फलस्वरूप उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश की प्रशासनिक समिति की बैठक दिनांक 8 मई एवं 10 मई 2023 तथा फुलकोर्ट मीटिंग दिनांक 13 मई 2023 (by circulation) में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में उक्त न्यायिक अधिकारी की सेवा समाप्त ( Termination of Services ) करने की अनुशंसा कीगई है .
उक्त न्यायिक अधिकारी के संबंध में उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश की अनुशंसा के साथ संलग्न सहपत्रों से सहमत होते हुए राज्य शासन ने यह निर्णय लिया है कि सुश्री प्रिया शर्मा , प्रथम व्यवहार न्यायाधीश (कनिष्ठ खण्ड) , डॉ. अम्बेडकर नगर, इंदौर की आदेश दिनांक से सेवा समाप्त (Termination of Services) की जाए.
अतः मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा ( भर्ती तथा सेवा की शर्तें ) नियम 1994 के नियम 11 ( सी ) के अंतर्गत एतद्वारा राज्य शासन सुश्री प्रिया शर्मा, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश ( कनिष्ठ खण्ड ) , डॉ. अम्बेडकर नगर, इंदौर की सेवा समाप्त ( Termination of Services ) करता है .
फा. क्र. 2404-2023- इक्कीस ब ( एक ) .- न्यायिक सेवा की सदस्य सुश्री सोनाक्षी जोशी, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश ( कनिष्ठ खण्ड ) , के पंचम अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश ( कनिष्ठ खण्ड ) , मुरैना के द्वारा परिवीक्षा अवधि का निर्वहन संतोषजनक एवं सफलतापूर्वक नहीं कर पाने के फलस्वरूप उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश की प्रशासनिक समिति कीबैठक दिनांक 8 मई एवं 10 मई 2023 तथा फुलकोर्ट मीटिंग दिनांक 13 मई 2023 (by circulation ) में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में उक्त न्यायिक अधिकारी की सेवा समाप्त (Termination of Services ) करने की अनुशंसा की गई है.
उक्त न्यायिक अधिकारी के संबंध में उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश की अनुशंसा के साथ संलग्न सहपत्रों से सहमत होते हुए राज्य शासन ने यह निर्णय लिया है कि सुश्री सोनाक्षी जोशी, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश (कनिष्ठ खण्ड) , के पंचम अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश ( कनिष्ठ खण्ड) , मुरैना की आदेश दिनांक से सेवा समाप्त (Termination of Services ) की जाए.
अतः मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा ( भर्ती तथा सेवा की शर्तें ) नियम 1994के नियम 11 ( सी) के अंतर्गत एतद्वारा राज्य शासन सुश्री सोनाक्षी जोशी, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश ( कनिष्ठ खण्ड) , के पंचम अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश ( कनिष्ठ खण्ड) , मुरैना की सेवा समाप्त (Termination of Services ) करता है .
फा. क्र. 2404-2023- इक्कीस ब ( एक ) .-न्यायिक सेवा की सदस्य सुश्री अदिति कुमार शर्मा , पंचम व्यवहार न्यायाधीश ( कनिष्ठ खण्ड) , टीकमगढ़ के द्वारा परिवीक्षा अवधि का निर्वहन संतोषजनक एवं सफलतापूर्वक नहीं कर पाने के फलस्वरूप उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश की प्रशासनिक समिति की बैठक दिनांक 8 मई एवं 10 मई 2023 तथा फुलकोर्ट मीटिंग दिनांक 13 मई 2023 (by circulation ) में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में उक्त न्यायिक अधिकारी की सेवा समाप्त (Termination of Services ) करने की अनुशंसा की गई है.
उक्त न्यायिक अधिकारी के संबंध में उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश की अनुशंसा के साथ संलग्न सहपत्रों से सहमत होते हुए राज्य शासन ने यह निर्णय लिया है कि सुश्री अदिति कुमार शर्मा, पंचम व्यवहार न्यायाधीश ( कनिष्ठ खण्ड ) , टीकमगढ़ की आदेश दिनांक से सेवा समाप्त (Termination of Services ) की जाए.
अतः मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा ( भर्ती तथा सेवा की शर्तें ) नियम 1994के नियम 11 ( सी) के अंतर्गत एतद्वारा राज्य शासन सुश्री अदिति कुमार शर्मा , पंचम व्यवहार न्यायाधीश ( कनिष्ठ खण्ड ) , टीकमगढ़ की सेवा समाप्त (Termination of Services ) करता है.
फा. क्र. 2404-2023- इक्कीस ब ( एक) .- न्यायिक सेवा की सदस्य श्रीमती ज्योति वरखड़े , व्यवहार न्यायाधीश ( कनिष्ठ खण्ड) , टिमरनी ( हरदा ) के द्वारा परिवीक्षा अवधि का निर्वहन संतोषजनक एवं सफलतापूर्वक नहीं कर पाने के फलस्वरूप उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश की प्रशासनिक समिति की बैठक दिनांक 8 मई एवं 10 मई 2023 तथा फुलकोर्ट मीटिंग दिनांक 13 मई 2023 (by circulation ) में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में उक्त न्यायिक अधिकारी की सेवा समाप्त (Termination of Service ) करने कीअनुशंसा की गई है .
उक्त न्यायिक अधिकारी के संबंध में उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश की अनुशंसा के साथ संलग्न सहपत्रों से सहमत होते हुए राज्य शासन ने यह निर्णय लिया है कि श्रीमती ज्योति वरखड़े , व्यवहार न्यायाधीश (कनिष्ठ खण्ड) , टिमरनी ( हरदा ) की आदेश दिनांक से सेवा समाप्त (Termination of Service ) की जाए .
अतः मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा ( भर्ती तथा सेवा की शर्तें ) नियम 1994के नियम 11 ( सी ) के अंतर्गत एतद्वारा राज्य शासन श्रीमती ज्योति वरखड़े , व्यवहार न्यायाधीश ( कनिष्ठ खण्ड ) , टिमरनी ( हरदा ) की सेवा समाप्त (Termination of Service ) करता है.
6126
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 जून 2023
भोपाल , दिनांक 25 मई 2023
क्र. फा. 2471 - इक्कीस- ब ( एक) -2023 .- राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम , 2008 (2008 का 34) की धारा 22 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के परामर्श से एतद्वारा , इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक ब ( 1 ) 3476-2013 , दिनांक 11 सितम्बर 2013 जो मध्यप्रदेश राजपत्र भाग - एक में दिनांक 20 सितम्बर, 2013 में प्रकाशित हुई थी, निम्नलिखित और संशोधन करता है , अर्थात्:-
संशोधन
उक्त अधिसूचना में, सारणी में, अनुक्रमांक 45 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्:-
सारणी
जिले का नाम
क्र.
विशेष न्यायाधीश का नाम तथा पदनाम
(2)
(1)
(3)
"45.
अलीराजपुर
श्री रामलाल शाक्य, प्रथम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , अलीराजपुर. " .
2. यह संशोधन उस तारीख से प्रवृत्त होंगे जिसको कि इस अधिसूचना में यथाविनिर्दिष्ट न्यायाधीश उक्त न्यायालय में अपने पद का कार्यभार ग्रहण करें.
F. No. 2471 - XXI ( B - I ) -2023 .- In exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) of Section 22 of the National Investigation Agency Act , 2008 (34 of 2008 ), the State Government in consultation with the High Court of Madhya Pradesh , hereby, makes the following amendment in this department's Notification F - No . B ( 1 ) 3476-2013 , dated 11th September , 2013, which was published in the Madhya Pradesh Gazette , Part- 1 , dated 20th September , 2013 , Namely :-
AMENDMENT
In the said Notification , in the table , for serial number 45 and entries relating thereto , the following serial number and entry relating thereto shall be substituted , namely :-
TABLE
S. No.
Name of District
Name and Designation of Special Judge (3)
(1)
(2)
"45.
Alirajpur
Shri Ramlal Shakya , Is District and Additional Sessions Judge, Alirajpur. " .
2. This amendment shall come into force from the date on which the judge as specified in this notification assumes the charge of his office in the said Court .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. के . द्विवेदी, प्रमुख सचिव.
नगरीय विकास एवं आवास विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 24 मई 2023
क्र. एफ 2-01-1-0001-2023- अठारह 2.- राज्य शासन, एतद्वारा , मंत्री परिषद् आयटम क्रमांक-14 , दिनांक 24 जनवरी 2023 के परिपालन में दीनदयाल अंत्योदय योजना- राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, अंतर्गत समस्त नगरीय निकायों में जिन महिला स्व - सहायता समूहों को केन्द्र सरकार द्वारा 3 प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज अनुदान प्रदान किया गया है , उन्हीं महिला स्व- सहायता समूहों को अतिरिक्त 2 प्रतिशत ब्याज की प्रतिपूर्ति के लिए ब्याज अनुदान सुविधा वित्तीय वर्ष 2022-23 से लागू करता है .
2. राज्य शासन द्वारा ब्याज की प्रतिपूर्ति निर्धारित समय पर ऋण वापसी होने पर ही की जाएगी तथा यह लाभ प्रति समूह 03.00 लाख की ऋण सीमा तक ही देय होगा.
नीरज मण्डलोई , प्रमुख सचिव.
6127
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 जून 2023
भाग 1 ]
वन विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 1 जून 2023
क्र. 1094- आर - 1264596-2023- दस-3.- भारतीय वन अधिनियम, 1927 ( क्रमांक 16 सन् 1927 ) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन , एतद्वारा , उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/ उपबंधों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा , इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहां तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय- समय पर संशोधित/रूपभेदित किये जायें , के अतिरिक्त किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे. यह वनखण्ड 24°54'40.52" से 24°51'09.27" उत्तर अक्षांश तथा 80° 12'00.43 " से 80 °09′23.23 " पूर्व देशांश के बीच स्थित है:-
अनुसूची
जिला - पन्ना, तहसील- अजयगढ़ , वनमण्डल - उत्तर पन्ना , वनपरिक्षेत्र-अजयगढ़
वनखण्ड की सीमाएं
वनखण्ड की भूमि का विवरण
अ.
क्र.
खसरा क्र.
क्षेत्रफल (हेक्टर)
भूमिका वर्तमान मद
ग्राम का नाम
वनखण्ड का नाम
(7)
(6)
(5)
(3)
(2)
25.00
773/1/kh
मझगांय
उत्तर - मझगायं डेम लाईन.
मझगांय ' ए '
(1) 1.
(4) म. प्र . शासन वन विभाग
0.500
774/1
2.
0.050
775/3
3.
2.670
840
4.
1.420
853
5.
0.280
856
6.
0.300
875
7.
0.150
877
دو
8.
पूर्व- वनखण्ड उदयपुर के वन कक्ष क्रमांक पी-188 के मुनारा क्रमांक 43 से 31 तक एवं मुनारा क्रमांक-31 से वन कक्ष क्रमांक पी-189 के मुनारा क्रमांक-63 तक डेम लाईन एवं मुनारा क्रमांक-63 से मुनारा क्रमांक- 12 तक तथा मुनारा क्रमांक-12 से वन कक्ष क्रमांक पी-190 के मुनारा क्रमांक-26 तक डेम लाईन.
0.100
878
9.
0.070
879
10.
1.330
838
11.
3.720
789
12.
0.970
727/2
13.
1.030
728
14.
दक्षिण-वन कक्ष क्रमांक पी -190 के मुनारा क्रमांक-26 से 23 तक एवं मुनारा क्रमांक-23 से वन कक्ष क्रमांक पी-182 के मुनारा क्रमांक-40 तक डेम लाईन तथा वन कक्ष क्रमांक पी-182 के मुनारा क्रमांक--40 से मुनारा क्रमांक-24 तक.
0.430
941/1
15.
0.67
955
16.
3.50
986
17.
0.33
527
पश्चिम-वन कक्ष क्रमांक पी-182 के मुनारा क्रमांक 24 से मुनारा क्रमांक -01 तक एवं मुनारा क्रमांक -01 से प्राकृतिक नाला सीमा से होते हुए वन कक्ष क्रमांक 18.
6128
19.
मझगांय मझगांय ' ए '
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 जून 2023
753/2
1.200
म. प्र . शासन
वन विभाग
पी-181 के मुनारा क्रमांक-91
तक तथा मुनारा क्रमांक-91 से
20. 1009/2 2.080
मझगायं डेम लाईन तक की
21. 674 0.840
सीमा.
22. 778 1.180
23. " 805/5/gha 0.100
24. 805/3 2.000
25. 983/3 0.41
26. 1004/2/kh 0.32
27. 1036 /2/kh 0.32
28. 946/3 0.55
29 . 959/1 0.19
30 . 972/2 0.46
31. 977/2 0.20
32. 961/2 0.04
33 . 981/2 0.22
34. 1004/2 /ka 0.32
35. 1036/2/ka 0.32
36 . 946/2 0.55
37. 972/1 0.39
38. 977/1 0.20
39. 961/1 0.04
40. 981/1 0.22
41. 948 0.18
42. 991 0.08
43. 832/2 0.600
44. 325/2 1.000
45. 964 0.32
46. 832/1 /ka 0.300
47. 825/1 /ka 0.50
48. 934/2 1.72
49. 781 2.020
50. 1069/1 2.06
51. 1068/2 4.00
52. 902/3 0.940
53. 526 3.430
54. 797 0.060
55. 798/1 0.020
56. 799 0.060
57. 800 0.110
58. 810/1 0.610
59. 811 0.040
60. -,, - 813 0.010
61. 865/1 0.120
6129
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 जून 2023
भाग 1 ]
A
-"-
62.
874/1
0.520
-"-
63.
730
2.020
_"_
-"-
-"-
64.
2.000
805/11
_" _
-"-
65.
0.620
826
-"-
-"-
-"-
66.
0.870
841/2
-"-
67.
844/2
0.940
- " -
_"_
68.
0.400
769/1
-"-
-"-
69.
971
2.570
-"-
70 .
690
0.700
-"-
71 .
692
1.490
-"-
72.
0.670
761/1
-"-
73.
673
2.010
-"-
74.
740
2.020
-"-
75.
757
2.020
-"-
76.
901
0.800
- " -
-" -
-" -
77.
997/2
1.200
_" _
-"-
78.
899
0.760
"
-" -
79.
1.500
1033/2
"
"
80.
931
2.02
81.
761/2
0.670
82.
898
0.87
-"-
-"-
83.
0.40
983/2
"
-"-
84.
984/2
1.13
"
"
-"
85.
788/1
0.480
"
86.
788/2
0.480
"
87 .
788/3
0.480
88 .
998/ 2/ka
0.01
89 .
1000/ 2 /ka 1.00
"
90 .
0.01
998/2/kh
91 .
1000/ 2/kh 1.00
"
"
92.
0.01
998/2/ga
93.
1.00
1000/2/ga
94.
934/1
0.32
95.
805/6/M+ 0.400
"
96.
842/5
0.110
97.
0.460
873/ 1/M+
98.
0.50
904/1
"
"
-"-
99.
805/4/ka 0.040
100.
896/2
0.070
101 .
906
0.070
102 .
942
0.88
103 .
916/1/ka 0.12
104.
0.42
916/1/ga
105.
652/1
0.140
"
106 .
0.24
1009/3
107.
1014
0.80 [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 जून 2023
6130
"
2.020
745
108 .
"
0.420
773/ t /ka
109 .
-"-
1.600
"-
775/1
110 .
0.260
-"-
870/1
111 .
"-
962/2
0.50
112 .
-"-
-"-
0.50
1033/4/kh
113 .
1.620
766
114.
"
-"-
2.020
755
115.
-"-
1.610
780
116.
-"-
1.330
-"-
727/3
117 .
-"-
0.330
_"_
902/1
118.
"
"
0.700
786/2/kh
119.
"
2.00
993/1
120.
- " -
"
-" -
2.000
-" -
773/3
121 .
"
2.480
-"-
866
122.
0.400
-"-
805/6/kh
123 .
842/2
0.110
-"-
124.
"-
-"-
0.440
-"-
873/1 /gh
125 .
2.02
1038
126 .
665
-"-
1.600
127.
-" -
864
0.060
-"-
128.
"
-"-
2.000
1097/763
129.
"
0.260
-"-
787/1
-"-
130.
0.260
-"-
787/2
131 .
-"-
-"-
0.260
787/3
132.
"
0.260
787/4
133 .
"
"
-" -
0.260
787/5
134.
0.250
-
787/6
135 .
-"-
1.190
859/1/gh
136.
-"-
0.030
860/1
137.
-"-
0.020
861/4
138.
2.020
-"-
672
139.
-"-
0.440
691
_"
140 .
"
"
1.210
846
141 .
-"-
-" -
0.130
869
142.
-"-
4.46
947
143.
-"-
0.11
960
144.
"-
0.92
-"-
973
145.
"
"
0.40
975
-"-
146 .
-" -
0.87
-"-
978
147.
2.47
-"-
-"-
990
-"-
148 .
-" -
1.46
928/4
149.
0.34
-"-
1004/2/gha
150.
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946/5
-"-
151.
-"-
0.19
959/3
-" -
152.
-" -
0.49
972/4
153 .
6131
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 जून 2023
भाग 1 ]
"
-"-
_"_
154.
977/4
0.20
-"-
-"-
-"-
981/4
155.
0.23
"
-" -
156 .
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805/6/gha
- " -
"
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842/4
0.110
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-" -
-"-
158 .
0.440
873/1/kh
-"-
-"-
159 .
932
1.00
- " -
-"-
-"-
-"-
160 .
857
1.170
_"_
-"-
-"-
161.
677/1
0.810
"-
-"-
-" -
716/2
162.
2.030
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-"-
-"-
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1.120
680/1
-"-
164.
1009/1
1.04
- " -
-"-
-"-
165 .
732/1
0.890
"
-" -
-"-
166.
0.600
732/2
"
"
167.
791/1
0.290
"
-"-
168.
791/2
0.240
- " -
-"-
-"-
0.650
169.
798/2/ja
-"-
812/1
0.010
170.
171 .
791/3
0.100
- " -
-" -
172 .
791/4
0.040
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829
0.070
"
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830
5.890
"
"-
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954
0.37
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0.610
"
"
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867
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873/2
178.
2.100
"
-"-
-"-
179 .
833
1.100
"
180.
1098/668 2.000
-"-
678/2
1.420
181 .
-"-
182.
680/2
0.500
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681/2
0.040
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"
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682/2
0.040
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687
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679
2.030
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"
-"-
187 .
1002
2.02
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2.070
1034/1
"
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0.32
1004/2/ga
190 .
1036/2/ga 0.32
"
-"-
191.
0.55
946/4
"
-"-
192.
959/2
0.19
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972/3
0.46
977/3
0.20
194 .
"
195.
961/3
0.03
196.
0.23
981/3
197.
0.040
805/4/ga
"
"
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896/3
0.070
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199.
904/2
0.34 [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 जून 2023
6132
0.23
909/1
200.
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2.03
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938
201 .
"
-"-
-"-
0.30
1004/2/ang
202 .
-"-
-"-
946/6
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"
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"
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"
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". -"-
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" -"-
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"
" -
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"
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" "
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"
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"
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" " "
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"
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"
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"
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"
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"
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"
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-"- "
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"
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"
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-"-
0.51
54/2
1418 .
-"-
0.97
-
58
1419 .
-"-
2
-"-
61/1
1420. - " -
-"-
1.21
-"-
61/2
1421.
-" -
2
-"-
62
1422 .
0.42
62/1454
- " -
1423 .
-"-
0.42
-"-
64/1
-"-
1424.
1.57
64/2
-"-
1425 .
"-
1.39
68
1426.
"
0.98
70
1427.
"-
1.28
72
1428.
-"-
0.57
-"-
73
1429.
0.73
76
1430 . - " -
"
"
0.73
77/1
1431.
"-
0.71
-"-
77/2
1432.
0.75
"
-"-
78/1
1433.
-"-
0.75
_" _
78/2
1434.
0.26
79
1435.
0.31
-"-
83
1436.
0.62
" -
-"-
84
-" -
1437.
-" -
0.62
-" -
87
1438.
-"-
1.69
88
1439.
0.53
90
-" -
1440 .
0.49
-
91/1
1441 .
6159
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 जून 2023
भाग 1 ]
"
1442.
91/2
0.49
-"-
1443 .
93
0.7
-"-
1444.
94
0.35
"
"
-"-
1445.
95
0.09
"
1446.
96
0.05
-"-
-"-
-"-
1447.
98
2.64
"
1448.
99/2
1.47
1449.
100
0.47
- " -
1450.
102
1.47
"
-"-
1451 .
106
0.16
-"-
1452.
107
0.15
"
1453 .
114
1.29
-"-
"
1454. -" .
115
0.64
"
"
-"-
1455 .
119
0.9
-"-
1456.
120
0.12
"
-"-
-"-
1457.
122
0.27
-"-
-"-
1458.
123
0.23
-" -
1459
127/1
1.225
"
-"
1460.
129
0.46
"
-"-
1461.
0.75
130/2/
-"-
-"-
1462. -"-
131/1
0.56
--"--
-"-
1463.
0.2
131/2
_"_
-"-
-"-
1464.
131/3
0.21
-"-
1465 .
131/4
0.21
-"-
-"-
1466 .
0.2
131/5
-"-
-"-
-"-
1467.
131/6
0.01
-"-
-"-
1468 .
132
0.6
-"-
-"
-"-
1469.
134/1
0.26
"
-"-
1470 .
135
0.09
"
-"-
1471.
0.82
137/1
"
-"-
1472.
138
0.04
1473 .
143
0.4
-"-
1474.
145
0.5
1475.
147
0.45
" _
1476.
0.2
151/1
1477 .
151/2
0.2
1478 .
152
0.12
"
"
1479 .
0.3
153/1
1480 .
153/2
0.4
"
1481.
154
0.36
"
1482.
155
0.16
1483 .
156
0.02
1484.
157
0.43
"
1485.
158
0.58
"
1486.
159
0.5
1487.
160
0.16 [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 जून 2023
6160
0.21
161
1488.
-"-
_"_
0.35
163
1489 .
-"-
-"-
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164
1490.
-"-
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165
1491 . - " -
" -
_"_
0.24
166
1492.
-"-
-"-
0.17
167/1
1493 .
_"_
-"-
0.06
167/2
1494.
"
0.45
169
1495.
- " -
"
"
-"-
0.42
173
1496.
-"-
-"-
0.69
175
1497 .
"
-"-
0.22
165
1498.
-"-
0.22
177
1499 .
0.07
178
1500.
"
"
0.22
179
1501 .
0.08
180
1502 .
0.15
182
1503 .
"
".
0.36
183
1504.
"
185
0.19
1505 .
"
0.28
187
1506 .
0.38
188
1507 .
0.83
189
1508 .
"
0.68
190
1509 .
" -
0.74
192
1510 .
"
0.6
193
1511 .
"
0.35
196
1512 .
0.32
197/1
1513 .
0.33
197/2
1514 .
0.32
197/3
1515 .
"
" -
0.18
198
1516.
0.17
199
1517 .
0.13
201
1518.
" -
0.05
202
1519.
"-
-"-
0.14
203/1
1520 .
-"-
-"-
0.14
203/2
1521.
0.1
204
1522 .
-" -
0.1
205
1523 .
1.2
-" -
206
1524.
_"_
_"_
0.81
210
1525.
"
_" _
-" -
0.46
211
1526 .
0.25
220/1
1527 .
-" -
0.25
220/2
1528 .
"
"-
0.11
222
1529 .
-"-
-"-
0.2
223
1530 .
-"-
"-
0.43
254
1531.
-"-
_"
0.2
255
1532.
2.7
271
1533 .
भाग 1 ]
1534.
1535 .
-" -
1536 .
-"-
1537.
-"-
1538 .
-"-
1539 .
1540.
_"
1541.
-"-
1542.
1543.
1544.
"
1545 .
"
-"-
1546.
"
-"-
1547.
-"-
1548.
1549 .
-"-
1550 .
-"-
1551 .
"
1552 .
"
-"-
1553 .
"
_ " _
1554 .
1555 .
1556.
1557.
1558.
-"-
1559 .
-"-
1560 .
"
-"-
1561 .
1562.
"
-"-
1563 .
"
1564.
"
1565.
1566 .
"
1567.
-"-
1568 .
"
-"-
1569.
-"-
1570 .
"
1571 .
"
-"-
1572 .
1573 .
"
1574.
"
1575 .
-"-
1576.
"
-"-
1577 .
1578 .
"
1579
6161
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 जून 2023
272
0.37
"
0.9
273
-"-
0.67
274
0.48
275
-"-
0.8
278
0.38
280
- " -
285/1
1.01
285/2
0.29
287
0.22
"
0.28
288
289
0.03
293
0.16
0.2
294
-"-
0.05
302
0.05
312
0.08
313
0.05
319/1
0.48
1444/65
1477/4
0.33
0.33
1477/5
"
0.33
1477/6
1.54
1479
"
0.22
1480/1
0.7
1480/2
0.34
1480/3
0.08
1480/4
0.1
1480/5
0.08
1480/6
0.02
1480/7
0.5
1481/1
0.76
1481/2
0.22
1481/3
0.06
1481/4
0.65
1482/1
0.88
1482/2
0.95
1483/1
"
0.58
1483/2
1.54
1484
1.69
1486
1.69
1487
0.65
1488
1.23
1489
2
1490
"
1.6
1491
0.83
1193
1
1495 6162
1580 .
1581 .
-"- -"-
1582.
-"-
1583 .
-"-
1584 . - " -
"
-"-
1585.
-"-
1586 .
-" - -"-
1587 .
1588 .
-"-
1589 .
"-
1590 .
-"- -" .
1591 .
-"-
1592 .
"
-"-
1593 .
-" - -
1594 .
1595 .
1596 .
-
1597.
"
-"-
1598 .
1599 .
1600 .
1601.
1602 .
1603 .
1604.
1605.
1606.
1607.
"
1608.
1609 .
1610.
1611.
1612 .
1613.
1614.
1615.
1616.
1617.
1618.
-"-
1619.
-"- -"-
1620.
-" -
1621.
- " -
"
"-
1622 .
1623.
1624.
"
1625.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 जून 2023
1.9
1496
1.28
1497/1
0.65
1498
"
0.65
1499
-"-
0.76
1501
-"-
2
1502
" -
0.82
1503
"
0.95
1504
0.26
1505
0.48
1506
0.5
1507
0.3
1508
0.1
1509
0.72
1510/2
0.48
1513
" -
1.4
1514
"
0.27
1515
0.11
1516/1
0.12
1516/2
"
0.12
1516/3
"
0.94
1590/1
6.3
1
"
5.76
2
1.5
5/1
2
5/2
0.7
5/4
"
1.5
5/8
0.15
6/1
3.48
9
-" -
2.47
10
"-
2.39
11
"
3.81
16/1
" -
0.85
18/1
" -
0.92
24
_"_
0.06
32
-"-
0.06
33
_"_
2.53
34
2.03
36
0.28
37/1
- " -
-" -
6.56
43/1
-" -
2.43
44
-" -
1.68
45
0.25
51
3.787
53
2
55
3.74
56 6163 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 जून 2023
भाग 1 ]
1626 . 774/1 0.500
"
1627 . 775/3 0.050
1628 . 840 2.670
खसरा 1029.
महायोग संख्या
910
1625 हेक्टेयर
(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार : -
1. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के आदेश क्रमांक 8-37/2017 - FC दिनांक 23.08.2022 में अधिरोपित शर्त के पालन में मझगांय मध्यम सिंचाई परियोजना बांध के डूब में आने वाली समस्त राजस्व क्षेत्र को संरक्षित वन घोषित किया जाना है । योजना में प्रभावित राजस्व / निजी 1062.627 हेक्टेयर गैर वनभूमि को मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर , पन्ना के आदेश क्रमांक / पृ० क्र0 / 231 दिनांक 12.04.2023 से हस्तान्तरित अथवा नामान्तरित किये जाने के कारण संरक्षित वन घोषित किया जाना है ।
2. अन्य कारणो का विवरण: निरंक :
(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षक राजस्व अधिकारी (निरंक) (पदनाम) के प्रतिवेदन क्रमांक (निरंक) दिनांक ( निरंक) द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विवरण निम्नानुसार है: - (अ) व्यक्तिगत अधिकार :- निरंक
(ब) सामुदायिक अधिकार :-निरंक
अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है ।
भोपाल, दिनांक 31 मई 2023
क्र. 1094- आर - 1264596-2023 - दस- 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 1094- आर - 1264596-2023 - दस 3 , दिनांक 1 जून 2023 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक कुमार , अपर सचिव .
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 जून 2023
6164
GOVERNMENT OF MADHYA PRADESH
FOREST DEPARTMENT
NOTIFICATION
Bhopal Dated 01/06/2023
No./logy/R-1264596//2023/10-3 :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act , 1927 (XVI of 1927) , the State Government is pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the schedule below; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time . This forest block lies between 24°54'40.52" to 24° 51'09.27 " North 80 ° 09'23.23 " East Longitude. Latitude and 80°12'00.43 " to
SCHEDULE
District - Panna
Forest Division - North Panna
S.No
Details of Land Included
Present head ofland Tahsil - Ajaigarh
Forest Range - Ajaigarh
Forest Block Bouderies
Khasra No.
Name of Village
Name of the Forest Block.
1.
Majhgay
Area (Hectare)
773/ 1/kh
Majhgay "A"
MP Gov. Forest Departmant
"
2.
1.190
0.500
774/1
3.
775/3
-" -
4.
840 " -
"
5.
853
_ " _
"
6.
856
"
"
7.
875
8.
877
-"-
9.
878
-"-
-"-
10.
879
11.
838
12.
789
_"
13 .
0.050
2.670
1.420
0.280
0.300
0.150
0.100
0.070
North- Majhgaye Dame Line East Forest Compartment No. P- 188 of Munara No. 43 to 31 and from Munara No. 31 to Forest Compartment No. P- 189 to Munara No. 63 of Forest Block Udaipur Dam Line and Munara No. 63 to Munara No. 12 and Munara No-26 of Forest Compartment no . P-190 .
1.330
South- Dam line from Forest
3.720
0.970
727/2
"
14.
728
15 .
1.030
941/1
16 .
955
17.
986 0.430
0.67
Room No. P - 190 from Munara No. 26 to 23 and from Munara No. 23 to Munara No. 40 ofForest Compartment No. P- 182 and from Munara No. 40 to
3.50 6165
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 जून 2023
भाग 1 ]
0.33
527
18.
1.200
753/2
Munara No. 24 of Forest Compartment No. P- 182 .
19.
"-
2.080
1009/2
West-
20.
"
-"-
0.840
674
21.
-" -
1.180
778
22.
"
-"-
0.100
805/5 /gha
23.
-"-
"-
2.000
805/3
24.
" -
-"-
0.41
983/3
25.
-"-
-"-
0.32
1004/ 2/kh
26.
"
0.32
1036/2/kh
27 .
0.55
946/3
-"-
28 .
Forest Compartment No.P- 182 from Munara no . 24 to Munara No.01 and from Munara No. 01 through natural drain boundary to Munara No. 91 of Forest Compartment No. P- 181 and from Munara No. 91 to Majhgani Dam Line
0.19
-"-
959/1
29 .
0.46
972/2
"
30.
-"-
-"-
0.20
977/2
31.
0.04
961/2
32.
"
0.22
981/2
33.
-" -
0.32
1004/2/ka
34.
-"-
0.32
1036/2/ka
35.
0.55
946/2
36 .
-"-
0.39
972/1
37 .
-"-
0.20
977/1
38.
0.04
-
961/1
39.
0.22
981/1
40.
-" -
0.18
948
41.
-"-
0.08
991
42.
0.600
832/2
43.
"
1.000
325/2
44.
-"-
0.32
964
45.
0.300
"
832/ 1 /ka
46.
0.50
825/ 1 /ka
47.
-" -
1.72
934/2
48 .
2.020
-"-
-"-
781
49.
-"-
2.06
1069/1
-"-
- " -
50.
-"-
4.00
-"-
1068/2
-"-
51.
-"-
0.940
902/3
52.
- " -
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431.
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435.
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6175
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 जून 2023
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561.
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1358. Banharikala
1359.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 जून 2023
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भाग 1 ]
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6199
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 जून 2023
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6201 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 जून 2023
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6202 मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 जून 2023 [ भाग 1
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"
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"
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1583 . 1499 0.65
"
-"-
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"
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" "
1587. 1504 0.95
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1588 . 1505 0.26
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_" "
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"
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"
1592 . 1509 0.1
1593 . 1510/2 0.72
1594 . 1513 0.48
1595 . 1514 1.4
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"
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"
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1608 9 3.48
"
1609. 10 2.47
1610. 11 2.39
1611. 16/1 3.81
भाग 1 ]
6203 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 जून 2023
1612. 1613. 1614. 1615. 1616 .
1617. 1618. 1619. 1620. 1621. 1622. 1623. 1624. 1625. 1626 .
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24
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0.06
"
0.06
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2.53
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0.28
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6.56
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2.43
45
1.68
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0.25
53
3.787
2
55
56
3.74
774/1
0.500
0.050
775/3
840
2.670
Khasra
Grand Total No. 1625
Total Area 1029.9 10
(A) Reason for publication of Notification : -
1. In compliance to the condition imposed in the Ministry of Environment and Forests , Government of India , New Delhi's letter no . 8-37-2017 - FC dated 23.08.2022 , all the revenue land coming under the submergence of Majhgaon Medium Irrigation Project Dam is to be declared as a protected forest . 1062.627 hectares of govt . revenue/private land affected by the project which has been transferred/ mutated in favor of Madhya Pradesh government , forest department by collector Panna vide order number/ 231 dated 12.04.2023 is to be declared as protected forest .
2. Details of other reasons - Nil
(B) The Khasara wise details of recorded rights on the above land as per report no . (Nil ) dated (Nil) of (Nil ) Designation of Competent Revenue officer ) are as under.
1. Individual Rights : - No Individual Rights are on above land
2. Community Rights :- No Community Rights are on above land
Therefore , the above land is declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927 .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh ,
ASHOK KUMAR, Addl . Secy.
6204
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 जून 2023
[ भाग 1
भोपाल, दिनांक 1 जून 2023
क्रमांक /1०१५ / आर-1264596 / 2023 /10-3:: भारतीय वन अधिनियम 1927 (क्रमांक 16 , सन् 1927 ) , की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य शासन , एतद् द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/ उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा, इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहां तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय - समय पर संशोधित / रूपभेदित किये जायें , के अतिरिक्त , किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे । यह वनखण्ड 24° 52.09.92 " से 24° 51′11.98 " उत्तर अक्षांश तथा 80° 09′04. 12 " से 80 ° 08′13.46 " पूर्व देशांश के बीच स्थित है ।
अनुसूची
जिला- पन्ना
वनमण्डल उत्तर पन्ना
वनखण्ड की भूमि का विवरण अ. क्र.
तहसील - अजयगढ़
वन परिक्षेत्र अजयगढ़
वनखण्ड की सीमाऐं
खसरा क्र.
वनखण्ड का नाम
ग्राम का नाम
भूमिका वर्तमान मद
बनहरीकला
1.
म०प्र० शासन क्षेत्रफल (हेक्टर)
0.380
1445/66
देवराभापतपुर 'सी'
वन विभाग
-"-
2.
उत्तर- डेम लाईन ।
0.350
1450/301
"
-"-
-"-
3.
1455
-"-
4.
1456
-"-
-"-
5.
1457
"
"
6.
1458
- " -
"
"
7.
1459/1
-"-
8.
1460
-"-
-"-
9 .
1461
"
"
10.
1462/1
11.
1462/2
-"-
-"-
12.
1462/3
13.
1463
"
14.
1464
1465 15.
16 .
1466
"
-"-
17.
1467
18.
1468/1 0.940
2.000
1.840
पूर्व- वनखण्ड मझगांय के मुनारा क्र0-44 से 12 तक एंव ग्राम कुंवरपुर के डूब मे आने वाली सीमा लाईन तक ।
2.000
1.040
1.800
1.940
0.620
0.620
0.620
1.740
1.700
2.000
0.980
2.000
0.670
दक्षिण- वन कक्ष क्र० पी-190 के मुनारा क्र0-26 से 23 तक एंव ग्राम टौरिया तथा बडी बनहरी के डूब क्षेत्र में आने वाली सीमा लाईन में प्रस्तावित मुनारा कमांक 01 से 18 तक व कक्ष क्र० पी-182 के मुनारा क्र0-39 से 24 तक एवं पी-182 के मुनारा क्रमांक 31 की सीमालाईन व वनकक्ष क्रमांक 177 के मुनारा कमांक 101 से 105 की सीमा में स्थित डूब क्षेत्र की भाग 1 ]
6205
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 जून 2023
"
0.660
1468/2
19.
0.670
1468/3
20 .
" _"_
_"_
सीमा लाईन में प्रस्तावित मुनारा कमांक 01 से 09 तक ।
1469
21.
1.800 पश्चिम- वन कक्ष क्र. पी 181 के
1470
22.
1.400
1471
23.
"
"
-"-
1.640
1475
24.
_"_
2.000
मुनारा क्र . 91 , 92 नाला बाउंड्री होते हुए एंव वन कक्ष क्र. पी 182 के मुनारा क्र. 01 से 12 तक ।
1476
25.
"
26.
0.260
0.350
1477/1
"
27.
0.330
1477/2
28.
0.330
1477/3
महायोग
खसरा संख्या 28
(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार : - कुल क्षेत्रफल 32.680
1. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली के पत्र क्रमांक 8-37-2017- FC दिनांक 23.08.2022 में अधिरोपित शर्त के पालन में मझगांय मध्यम सिंचाई परियोजना बांध के डूब में आने वाली समस्त राजस्व क्षेत्र को संरक्षित वन घोषित किया जाना है । योजना में प्रभावित राजस्व / निजी 1062.627 हेक्टेयर गैर वनभूमि को मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर पन्ना के आदेश क्रमांक / पृ ० क्र 0 / 231 दिनांक 12.04.2023 हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण संरक्षित वन घोषित किया जाना है ।
2. अन्य कारणो का विवरण:- निरंक
(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षक राजस्व अधिकारी (निरंक) (पदनाम ) के प्रतिवेदन क्रमांक (निरंक) दिनांक ( निरंक ) द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विवरण निम्नानुसार है: -
(अ) व्यक्तिगत अधिकार :- निरंक
(ब) सामुदायिक अधिकार :- निरंक
अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक कुमार, अपर सचिव.
भोपाल, दिनांक 1 जून 2023
क्र. 1094- आर - 1264596-2023 - दस-3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में , इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 1094- आर -1264596-2023- दस 3, दिनांक 1 जून 2023 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक कुमार , अपर सचिव.
6206
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 जून 2023
Bhopal , the 1 June 2023
No./1094/R-1264596//2023/10-3 :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act , 1927 ( XVI of 1927 ) , the State Government is pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the schedule below ; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time . This forest block lies between 24° 54'40.52 " to 24 ° 51'09.27 " North Latitude and 80 ° 12'00.43 " to 80 ° 09'23.23 " EastLongitude.
SCHEDULE
District Panna
Forest Division - North Panna
S.No
Details of Land Included
Present head of land Tahsil - Ajaigarh
Forest Range - Ajaigarh
Forest Block Bouderies
Khasra No.
Name of Village
Name of the Forest Block.
1.
Area (Hectare)
0.380 North- Dem Line .
1445/66
Banahrik ala
Devrabhap atpur' C'
M.P. Government Forest Department
"
2.
East-
0.350
1450/301
"
-
3.
1455
"
-"-
4.
0.940
1456
5.
2.000
Munara no . From 44 to 12 and up to the boundary line coming under the submergence of village Kunwarpur .
South-
1457
"
6.
1.840
2.000
1458
7.
1.040
1459/1
"
"
8.
1460
"
1.800
1461 9.
-"-
10.
1.940
1462/1 0.620
_"_
11.
0.620
1462/2
_"_
12.
0.620
1462/3
"
-" - 13.
1463
" -"-
14.
1.740
1464 1.700
1465 15.
"
-"-
16.
2.000
1466
1467 17.
0.980
2.000
Forest Compartment no . Munara No. 26 to 23 of P- 190 and proposed Munara No. 01 to 18 in the boundary line coming in submergence area of Village Tauria and Badi Banhari and Munara No. 39 to 24 of Compartment No. P- 182 and The boundary line of Munara No. 31 of P- 182 and Munara No. 101 to 105 of Forest Compartment No. 177, 6207
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 जून 2023
भाग 1 ]
18.
19.
20.
21 .
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28 .
Grand Total 0.670
1468/1
1468/2 0.660
0.670
1468/3
proposed Munara No. 01 to 09 in the boundary line of the submergence area .
1.800
1469
West
1.400
1470
1.640
1471
1475
2.000
0.260
1476
Forest Compartment no P 181 Munara No. 91. 92 Nallah boundary and forest Compartment no. P 182 Munara No. from 01 to 12
0.350
1477/1
0.330
1477/2
1477/3 0.330
Total area
Khasra No. 28
32.680
(A) Reason for publication of Notification : - ㅏ
1. In compliance to the condition imposed in the Ministry of Environment and Forests , Government of India , New Delhi's letter no . 8-37-2017 - FC dated 23.08.2022, all the revenue land coming under the submergence of Majhgaon Medium Irrigation Project Dam is to be declared as a protected forest 1062.627 hectares of govt , revenue/private land affected by the project which has been transferred/ mutated in favor of Madhya Pradesh government , forest department by collector Panna vide order number/ 231 dated 12.04.2023 is to be declared as protected forest.
2. Details of other reasons - Nil
(B ) The Khasara wise details of recorded rights on the above land as per report no . ( Nil ) dated ( Nil ) of ( Nil ) Designation of Competent Revenue officer are as under.
1. Individual Rights : - No Individual Rights are on above land
2. Community Rights : - No Community Rights are on above land
Therefore , the above land is declared as protected forest under section 29 ofIndian Forest Act 1927 .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , ASHOK KUMAR , Addl . Secy.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 जून 2023
6208
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 1 जून 2023
क्रमांकः 1058/1260091/2023/1/65: राज्य शासन एतद द्वारा इस विभाग के ज्ञाप क्रमांक 766/1260091/2023/1/65 दिनांक 16/04/2023 की निरंतरता में " मध्यप्रदेश स्टार्टअप नीति एवं कार्यान्वयन योजना , 2022" में निम्न संशोधन किया जाता है: -
(1 )कण्डिका क्रमांक 5 परिभाषाएं अंतर्गत निम्नानुसार प्रावधान अंतःस्थापित किया जावें-
परिभाषाएं- "अनुसूचित जाति/ जनजाति वर्ग के उद्यमी द्वारा प्रवर्तित स्टार्टअप में उनकी भागीदारी 51 प्रतिशत से कम नहीं होनी चाहिए "
(2)कंडिका क्रमांक 6.3 वित्तीय सहायता की उपकंडिका 6.3.1- प्रदेश में स्थापित स्टार्टअप्स एवं इन्क्युबेटर्स- प्राप्त निवेश पर सहायता में संशोधन कर उसे निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जावें-
"उपकंडिका 6.3.1 -महिला/अनुसूचित जाति/ जनजाति वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित स्टार्ट-अप्स को प्राप्त फंडिंग/निवेश पर कुल 18 प्रतिशत अधिकतम रूपये 18 लाख की सहायता एवं चार चरणों में अधिकतम रूपये 72 लाख की सीमा अंतर्गत देय होगी, शेष शर्त यथावत। "
उक्त प्रावधान अधिसूचना दिनांक से प्रभावी होगा।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. नरहरि, सचिव.
विभाग प्रमुखों के आदेश
कार्यालय , कलेक्टर , जिला विदिशा, मध्यप्रदेश
विदिशा, दिनांक 25 मई 2023
संशोधित अधिसूचना
क्र. एस. सी. - 2023-7096 .- मध्यप्रदेश शासन , सामान्य प्रशासन विभाग , मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल के ज्ञाप क्र. एफ 19-196- 2003- एफ-4 , भोपाल , दिनांक 28 जून 2004 द्वारा गठित समिति के निर्णय के अनुसरण में , उपरोक्त परिपत्र की कण्डिका 5 के तहत प्रदत्त शक्तियों काप्रयोग करते हुए, एतद्वारा , शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय , विदिशा का नाम " राजमाता विजयाराजे सिंधिया शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय , विदिशा (म. प्र. ) " किये जाने का आदेश दिया जाता है .
उमाशंकर भार्गव , कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट .
6209
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 जून 2023
भाग 1 ]
राज्य शासन के आदेश राजस्व विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल पुनरीक्षित प्रारंभिक अधिसूचना
भोपाल , दिनांक 2 जून 2023
क्र. एफ- 01-10-2020- सात-7.-मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता, 1959 ( क्रमांक 20 सन् 1959 ) की धारा 13 की उपधारा ( 3 ) के अन्तर्विष्ट उपबन्धके अनुसरण में, एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि उक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, जिला ग्वालियर की वर्तमान तहसील डबरा की सीमाओं को परिवर्तित कर नवीन तहसील पिछोर का सृजन करने तथा नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार उसकी सीमाओं को परिभाषित करना प्रस्तावित करती है.
" मध्यप्रदेश राजपत्र " में इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिवस का अवसान होने के पश्चात् प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा तथा उसके संबंध में कोई भी आपत्तियां या सुझाव लिखित में, उक्त कालावधि का अवसान होने के पूर्व प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग को अग्रेषित किये जा सकेंगे:-
अनुसूची
क्र. विद्यमान संभाग/ जिले/उपखण्ड /तहसील और उसका मुख्यालय
अभियुक्तियां
प्रस्तावित परिवर्तनों के पश्चात संभाग/ जिले/उपखण्ड/ तहसील की सीमाऐं
प्रस्तावित परिवर्तनों के पश्चात् संभाग/ जिले/ उपखण्ड/ तहसील में समाविष्ट किये गये क्षेत्रों का विवरण
प्रस्तावित परिवर्तनों के पश्चात् संभाग/ जिले/ उपखण्ड/ तहसील एवं उसके मुख्यालय का नाम
प्रस्तावित परिवर्तन (विद्यमान संभाग/ जिले/उपखण्ड/तहसील में सम्मिलित किये जाने वाले या उससे अपवर्जित किये जाने वाले क्षेत्रों के विवरण )
(4)
(3)
(1) (2)
मुख्यालय
किटोरा, देवगढ़ , कुम्हर्रा, शुक्लहारी , 1 तहसील वर्तमान तहसील डबरा के वीरमढ़ाना, डबरा धई, अरूसी, बडेरा बुजुर्ग, सरनावत, डबरा (मुख्यालय भगेह, जंगीपुर जरगांव, लखनौती, डबरा ) . सकतपुरा , जनकपुर पिछोर, छपरा, अजयगढ़, लिधोरा , कैठोदा, सहोना, पुटटी, गिजौरा , मेहगांव , किरोल , सिसगांव, हथनौरा धमनिका, गढ़ी कुल 29 पटवारी हल्के अपवर्जित होगें.
(5)
(6) पूर्व में-पिछोर. पश्चिम में - भितर वार पिपरिया. उत्तर में-ग्वालियर. दक्षिण में- जिला दतिया. (7)
वर्तमान तहसील डबरा में 29 पटवारी हल्के अपवर्जित होकर जौरासी, गंगापुर , बिलौआ, चिरपुरा , इकोना, लदेरा , सूखापठा, कल्याणी, मकोड़ा, चिरूली, पठा पनिहार, अकबई बड़ी, समूदन टेकनपुर, बोना, बेरू , बरगंवा , सुल्तानपुर , इटायल , सिंमिरया, अरू , गेडोलकला, डबरा, रामगढ़ , बुजुर्ग , कर्रा , चांदपुर , मगरोरा, बरोठा , लोहगढ़ , सालबई, मिलधन, सर्वा, घिरोरा , झांडोली , करियावटी, जतरथी, जरावनी, नुन्हारी , विजकपुर , भेसनारी, चौमो , खडबई , बारोल , चितावनी, महाराजपुर, रजियावर, अकबईछोटी, छीमक , सिरसा, खेड़ी, रायमल, गोबरा , देवरा, कौसा कुल 54 पटवारी हल्के समाविष्ट होंगे.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 जून 2023
6210
(7)
(6)
(5)
(4)
(3)
(1) (2)
पूर्व में- सेवढ़ा.
2
तह. पिछोर वर्तमान तहसील डबरा के
पश्चिम में- डबरा .
वीरमढ़ाना , धई , अरूसी,
मुख्यालय-
पिछोर. बडेराबुजुर्ग, सरनावत , भगेह , उत्तर में ग्वालियर . दक्षिण में- जिला दतिया.
जंगीपुर, जरगांव, लखनौती, सकतपुरा, जनकपुर पिछोर , छपरा , अजयगढ़ , लिधोरा , कैठोदा , सहोना, पुटटी, गिजौरा , मेहगांव , किरोल , किटोरा , देवगढ़ , कुम्हर्रा, शुक्लहारी , सिसगांव, हथनौरा धमनिका गढी कुल 29 पटवारी हल्के समाविष्ट होंगे.
जा सके. 2. प्रस्तावित परिवर्तन यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से किया जा रहा है कि क्षेत्र का प्रशासन समुचित एवं प्रभावी रूप से किया
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, कलिस्ता कुजूर , अवर सचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला राजगढ़ ( ब्यावरा ) , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन ,
राजस्व विभाग
राजगढ़ , दिनांक 10 मार्च 2023
क्र. 2267- भू-अर्जन- 23- क्र. 04-23- भू-अर्जन-2023 .-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची ( 2 ) के खाने (5 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची ( 2 ) के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है.
प्र. क्र. 04- अ- 82-2023 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि अनुसूची क्र. 1 में रामगंज मण्डी से भोपाल नई बड़ी रेल लाईन परियोजना हेतु भूमि का अर्जन हेतु तहसील नरसिंहगढ़ , जिला राजगढ़ की आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है, अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है , कि निम्न वर्णित अनुसूची 2 की स. क्र. (6 ) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है :-
अनुसूची ( 1 )
तहसील नरसिंहगढ़
ग्राम चारपुरा
विवरण
अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा ( हे. में ) स. क्र.
असिंचित
सिंचित
कुल
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)
0.177
0.177
निजी
भूमि भाग 1 ]
6211
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 जून 2023
अनुसूची ( 2 )
विवरण
सर्वे नम्बर
स. क्र.
भूस्वामी का नाम
प्रभावित रकबा
कुल रकबा
(3)
(2)
(1)
(4)
(6)
(5)
47/1
1
रोडसिंह , गोपाल , कमला बाई पिता नत्था सम्पत बाई बेवा नत्था जाति काछी.
2.140
0.033
रामगंज मण्डी से भोपाल नई बड़ी रेल्वे लाईन में प्रभावित भूमि.
0.144
2.051
48/2
2
पर्वतसिंह खेमचन्द्र, सोरमबाई पिता बद्रीलाल नथियाबाई बेवा बद्रीलाल जाति काछी.
कुल योग
रामगंज मण्डी से भोपाल नई बड़ी रेल्वे लाईन में प्रभावित भूमि.
0.177
4.191
( 2 ) भूमि के नक्शे प्लान आदि का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , राजस्व नरसिंहगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है .
हर्ष दीक्षित , कलेक्टर.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला सागर , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
सागर, दिनांक 7 जून 2023
क्र.- 073-82-19-20- भू-अर्जन- 23-4597.- बण्डा सिंचाई परियोजनांतर्गत मौजा पहरगुवां पटवारी हल्का नम्बर-60 , तहसील मालथौन, जिला सागर की डूब क्षेत्र निर्माण हेतु प्रभावित भूमि के अर्जन के लिये भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 073-82-19-20 में भू-अर्जन अधिनियम , 2013 की धारा 19 के तहत् घोषणा एवं सार का प्रकाशन दिनांक 25 जून 2021 को किया गया था परंतु प्रकरण में धारा 21 के तहत् प्राप्त दावे/ आपत्तियों का निराकरण न होने, राजस्व अभिलेख अद्यतन न होने से ग्रामीणों द्वारा विरोध दर्ज कराने से धारा 19 के तहत् घोषणा एवं सार के प्रकाशन दिनांक से बारह मास की अवधि के भीतर अवार्ड पारित न होने से प्रकरण में धारा 25 के तहत् धारा 19 की अधिसूचना की बारह मास की अवधि विस्तारित की जाती है.
क्र. - 08अ- 82-19-20 - भू-अर्जन- 23-4594.- बण्डा सिंचाई परियोजनांतर्गत मौजा इमलिया, पटवारी हल्का नम्बर -61 , तहसील मालथौन, जिला सागर की डूब क्षेत्र निर्माण हेतु प्रभावित भूमि के अर्जन के लिये भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 083-82-19-20 में भू-अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 19 के तहत घोषणा एवं सार का प्रकाशन दिनांक 25 जून 2021 को किया गया था परंतु प्रकरण में धारा 21 के तहत प्राप्त दावे/ आपत्तियों का निराकरण न होने , राजस्व अभिलेख अद्यतन न होने से ग्रामीणों द्वारा विरोध दर्ज कराने से धारा 19 के तहत घोषणा एवं सार के प्रकाशन दिनांक से बारह मास की अवधि के भीतर अवार्ड पारित न होने से प्रकरण में धारा 25 के तहत् धारा 19 की अधिसूचना की बारह मास की अवधि विस्तारित की जाती है.
क्र. - 103-82-19-20- भू-अर्जन- 23-4596.- बण्डा सिंचाई परियोजनांतर्गत मौजा मुडिया गुसाई , पटवारी हल्का नम्बर-61 , तहसील मालथौन , जिला सागर की डूब क्षेत्र निर्माण हेतु प्रभावित भूमि के अर्जन के लिये भू- अर्जन प्रकरण क्रमांक 103-82-19-20 में भू-अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 19 के तहत् घोषणा एवं सार का प्रकाशन दिनांक 25 जून 2021 को किया गया था परंतु प्रकरण में धारा 21 के तहत् प्राप्त दावे/ आपत्तियों का निराकरण न होने, राजस्व अभिलेख अद्यतन न होने से ग्रामीणों द्वारा विरोध दर्ज कराने से धारा 19 के तहत् घोषणा एवं सार के प्रकाशन दिनांक से बारह मास की अवधि के भीतर अवार्ड पारित न होने से प्रकरण में धारा 25 के तहत् धारा 19 की अधिसूचना की बारह मास की अवधि विस्तारित की जाती है .
क्र.- 11 अ-82-19-20 - भू-अर्जन- 23-4593.- बण्डा सिंचाई परियोजनांतर्गत मौजा सेमराअटा, पटवारी हल्का नम्बर -61 , तहसील मालथौन , जिला सागर की डूब क्षेत्र निर्माण हेतु प्रभावित भूमि के अर्जन के लिये भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 113-82-19-20 में भू-अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 19 के तहत् घोषणा एवं सार का प्रकाशन दिनांक 25 जून 2021 को किया गया था परंतु प्रकरण में धारा 21 के तहत् प्राप्त दावे/ आपत्तियों का निराकरण न होने, राजस्व अभिलेख अद्यतन न होने से ग्रामीणों द्वारा विरोध दर्ज कराने से धारा 19 के तहत घोषणा एवं सार के प्रकाशन दिनांक से बारह मास की अवधि के भीतर अवार्ड पारित न होने से प्रकरण में धारा 25 के तहत् धारा 19 की अधिसूचना की बारह मास की अवधि विस्तारित की जाती है.
[ भाग 1 6212
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 जून 2023
क्र. - 133-82-19-20- भू- अर्जन- 23-4595.- बण्डा सिंचाई परियोजनांतर्गत मौजा पिथौली, पटवारी हल्का नंबर -61 , तहसील मालथौन , जिला सागर की डूब क्षेत्र निर्माण हेतु प्रभावित भूमि के अर्जन के लिये भू- अर्जन प्रकरण क्रमांक 133-82-19-20 में भू-अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 19 के तहत घोषण एवं सार का प्रकाशन दिनांक 25 जून 2021 को किया गया था परंतु प्रकरण में धारा 21 के तहत प्राप्त दावे/ आपत्तियों का निराकरण न होने, राजस्व अभिलेख अद्यतन न होने से ग्रामीणों द्वारा विरोध दर्ज कराने से धारा 19 के तहत घोषण एवं सार के प्रकाशन दिनांक से बारह मास की अवधि के भीतर अवार्ड पारित न होने से प्रकरण में धारा 25 के तहत धारा 19 की अधिसूचना की बारह मास की अवधि विस्तारित की जाती है .
सागर, दिनांक 28 फरवरी 2023
5.- 413-82-18-19 - भू-अर्जन- 23-1837.- बण्डा सिंचाई परियोजनांतर्गत मौजा सेमरा अहीर, पटवारी हल्का नंबर -12 , तहसील बण्डा, जिला सागर की डूब क्षेत्र निर्माण हेतु प्रभावित भूमि अर्जन के लिये भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 413-82-18-19 में भू-अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 11 के तहत प्रारंभिक अधिसूचना दिनांक 15 फरवरी 2021 को जारी की गई थी जिसका राजपत्र दिनांक 12 मार्च 2021 में प्रकाशन किया गया है परंतु प्रस्तावित भूमि एवं प्रभावित स्थावर परिसंपत्तियों/ कुटुंबों के पुनः सर्वेक्षण इत्यादि तथा राजस्व अभिलेख अद्यतन के कारण उक्त सूचना प्रकाशन दिनांक से बारह मास की अवधि के भीतर प्रकरण में धारा 19 ( 1 ) के तहत घोषण एवं सार का प्रकाशन नहीं किया जा सका है. अतः प्रकरण में अधिनियम 2013 की धारा 19 ( 7 ) के तहत धारा 11 ( 1 ) की प्रारंभिक अधिसूचना की बारह मास की अवधि विस्तारित कीजाती है.
दीपक आर्य , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( रा. ) खरगोन , जिला खरगोन, मध्यप्रदेश
खरगोन , दिनांक 26 अप्रैल 2023
प्रारूप " ख "
[नियम 5 का उपनियम ( 2 ) ]
क्र. वा 1 - री - रा. प्र . क्र. 0020-2023-24 .- अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है , कि बिस्टान उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर की आरडी 100.375 कि. मी. पर पाईप नहर पर निर्माणाधीन पम्प हाऊस -01 , पर ग्राम- मोहम्मदपुर तहसील गौगाँवा से ग्राम बलखड़ बुजुर्ग तहसील भगवानपुरा तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम- नागझिरी , प. ह. नं. 22 , तहसील गोगावाँ, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 18 , खरगोन जिला खरगोन , मध्यप्रदेश द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए.
अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है, कि उस भूमि में , जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है , जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.
अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम , 2012 ( क्रमांक- 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है .
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है , उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है. इक्कीस दिवस के भीतर , भूमि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , खरगोन, जिला खरगोन , मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा : -
खसरा नं .
ग्राम/प. ह . नं.
जिला
तहसील
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि ( हे . में ) (1)
(2) गोगावॉ
खरगोन
(3) नागझिरी/22
(5) 0.019 0.018
(4) 24 24 6213
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 जून 2023
भाग 1 ]
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)
0.013
29
गोगावॉ
नागझिरी/ 22
खरगोन
29 0.004
15 0.018
111 0.016
0.018
105/1 0.007
105/2 0.021
96 0.015
95/3 0.011
81/1 0.006
81/2 0.008
82/1 0.006
83/1 0.006
83/2 0.003
84 0.016
139 0.008
137 0.018
136/2 0.035
193 0.012
196 0.014
197 0.027
763/2 0.047
762 0.032
757 0.004
755/2 0.029
755/3 0.028
655 0.028
659 0.003
670/1 0.013
669 0.014
660/1 0.019
660/5 0.054
660/2/1 0.013
660/2/2 0.013
660/2/3 0.012
543 0.016
544 0.036
548/1 0.017
548/2 0.017
549/1 0.015
549/2 0.009
550 0.009
553/3/1/1 0.013
553/3/1/2 0.024
6214
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 जून 2023
(1) (2) (3) (4) (5)
खरगोन गोगावॉ नागझिरी/22 556/2 0.027
556/4 0.01
558 0.024
561 0.031
562 0.025
578 0.003
579/1 0.005
580/1 0.005
580/2 0.013
580/4 0.008
580/4 0.021
591/1 0.033
591/3/1 0.025
591/4 0.024
591/6 0.009
700/1 0.033
701/2 0.059
717/6 0.028
700/1 0.036
701/1/4 0.012
701/1/1 0.017
701/1/3 0.022
696/2 0.035
696/4/1 0.016
696/3 0.021
695/1 0.02
695/6 0.01
695/2/1 0.016
695/2/2 0.008
599/1 0.008
599/2 0.055
600 0.031
601/1/1/5 0.017
681/3 0.025
652 0.006
653 0.018
654/2 0.005
654/3 0.004
654/4 0.004
654/1 0.008
योग 68 1.561
नोट. - भूमि का नक्शा ( प्लान ) सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-18 खरगोन के कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है .
6215
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 जून 2023
भाग 1 ]
प्रारूप " ख "
[नियम 5 का उपनियम ( 2 ) ]
खरगोन , दिनांक 28 अप्रैल 2023
क्र. वा. 1 री - रा . प्र. क्र. 0045-2023-24.-अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है, कि बिस्टान उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर की आरडी 100.375 कि. मी. पर पाईप नहर पर निर्माणाधीन पम्प हाऊस -01 , पर ग्राम- मोहम्मदपुर तहसील गौगाँवा से ग्राम बलखड़ बुजुर्ग तहसील भगवानपुरा तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम- डाबरिया, प. ह. नं. 29 , तहसील खरगोन , जिला खरगोन , मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 18 , खरगोन जिला खरगोन , मध्यप्रदेश द्वारा भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाई जाए.
अतएव, राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है, कि उस भूमि में , जिसमें भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है , जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है , उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.
अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों काअर्जन ) अधिनियम, 2012 ( क्रमांक- 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है .
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है , उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है . इक्कीस दिवस के भीतर , भूमि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , खरगोन, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा : -
उपयोग के
खसरा नं .
ग्राम/प. ह . नं .
तहसील
जिला
अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हे . में )
(5)
(3)
(2)
(1)
0.019
डाबरिया/29
खरगोन नगर
खरगोन
0.011
(4) 91/2 91/1
0.002
0.016
91/3
0.006
90
0.032
79
0.007
81/5
0.010
81/4
0.014
81/3
0.018
81/2/3
0.016
81/1
0.007
82/4
0.014
82/3
0.006
82/2
82/1
0.009
0.016
83/2
0.019
83/1
16
0.222
योग .
नोट . - भूमि का नक्शा ( प्लान ) सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-18 , खरगोन के कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है .
ओम नारायण सिंग , सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) .
6216
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 जून 2023
कार्यालय , कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
धार , दिनांक 2 जून 2023
क्र. 7602- भू-अर्जन-2023 .-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक ( 01 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 02 ) में उल्लेखित है, सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये
आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का विवरण-
जिला- धार
(क)
तहसील- गंधवानी
(ख )
(ग ) ग्राम- जामन्यापाड़ा
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-14.408 हेक्टेयर.
खसरा क्रमांक अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे . में )
(2)
(1)
1/2
0.380
0.596
5
0.882
8
0.606
10
0.046
13
16
0.152
0.125
20
0.151
23
0.029
24/2
0.052
25
0.021
26/2
0.121
27
30
0.554
0.019
31
0.158
32
0.857
34
1.122
38
0.023
39
40
0.757
0.069
41
42
0.113
0.275
98
0.002
100
(2)
(1)
1.732
92
0.102
90
1.077
91
0.137
85
0.658
84
0.623
86/1
83/2
0.072
1.503
124
126
0.861
0.150
127
0.052
73/5
0.112
73/6
0.114
129/4
107
0.099
0.006
7
योग .. 14.408
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- छोटा उदयपुर - धार बड़ी रेलवे लाईन योजना निर्माण हेतु.
(3) भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकार, मनावर तथा उप मुख्य अभियंता ( निर्माण ) , पश्चिम रेलवे प्रताप नगर , वड़ोदरा -04 ( गुजरात ) के कार्यालय में कार्य दिवस कार्यालयीन समय में किया जा सकता है .
क्र. 7604- भू- अर्जन-2023 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक ( 01 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 02 ) में उल्लेखित है, सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का विवरण-
(क) जिला- धार
(ख) तहसील-गंधवानी
(ग) ग्राम- मछलाई
(घ) लगभग क्षेत्रफल-3.459 हेक्टेयर.
खसरा क्रमांक अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा ( हे. में)
(1)
(2)
12/14
0.275
12/15
0.201 6217
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 जून 2023
भाग 1 ]
(2)
(1)
0.327
26/1
0.213
26/2
0.301
26/3
0.281
29
0.348
30/1
0.001
30/2
0.052
30/4
0.008
31/2
0.061
45/2
0.203
46
0.011
44/1
0.092
43/1
0.070
43/2
0.380
42/1
0.010
42/2
0.024
41
0.022
40
0.259
39/1/1
0.313
39/1/2
0.007
37
योग .. 3.459
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- छोटा उदयपुर - धार नई बड़ी रेलवे लाईन परियोजना निर्माण हेतु.
(3) भूमिका नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू- अर्जन अधिकार, मनावर तथा उप मुख्य अभियंता ( निर्माण ) , पश्चिम रेलवे प्रताप नगर , वड़ोदरा -04 ( गुजरात ) के कार्यालय में कार्य दिवस कार्यालयीन समय में किया जा सकता है .
क्र. 7606- भू- अर्जन -2023 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक (01 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 02 ) में उल्लेखित है, सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का विवरण-
(क) जिला- धार
(ख ) तहसील- गंधवानी
(ग) ग्राम-गोलपुरा ( सुल्तानपुरा)
(घ) लगभग क्षेत्रफल-7.815 हेक्टेयर.
खसरा क्रमांक अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा ( हे . में)
(2)
(1)
0.710
33
0.102
37/1
0.129
37/2
0.007
37/3
0.265
38/1
0.279
38/2
0.216
38/3
0.275
30/1
0.105
30/2
0.856
17
1.000
27/1
0.500
27/2
0.418
27/3
0.020
18/2
0.324
18/3
1.607
18/4
0.105
3/5/1
0.049
3/5/2
0.012
23
0.836
113/2
योग 7.815
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- छोटा उदयपुर- धार नई बड़ी रेलवे लाईन परियोजना निर्माण हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू- अर्जन अधिकार, मनावर तथा उप मुख्य अभियंता ( निर्माण ) , पश्चिम रेलवे प्रताप नगर , वड़ोदरा -04 ( गुजरात ) के कार्यालय में कार्य दिवस कार्यालयीन समय में किया जा सकता है. (3)
क्र. 7608- भू- अर्जन-2023 .-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक ( 01 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 02 ) में उल्लेखित है, सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का विवरण-
(क) जिला- धार
(ख) तहसील- गंधवानी
(ग) ग्राम- धोलाहनुमान
( घ) लगभग क्षेत्रफल-7.626 हेक्टेयर.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 जून 2023
6218
खसरा क्रमांक अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा ( हे. में)
(2)
(1)
0.934
268
1.364
71
0.217
70
0.619
69
0.265
63/2
0.251
64/2
3.405
65
0.510
272
0.018
266/2
0.043
74
योग .. 7.626
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- छोटा उदयपुर- धार नई बड़ी रेलवे लाईन परियोजना निर्माण हेतु.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू- अर्जन अधिकार , मनावर तथा उप मुख्य अभियंता ( निर्माण ) , पश्चिम रेलवे प्रताप नगर , वड़ोदरा -04 ( गुजरात ) के कार्यालय में कार्य दिवस कार्यालयीन समय में किया जा सकता है .
क्र. 7610- भू-अर्जन-2023.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक (01 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 02 ) में उल्लेखित है, सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का विवरण-
(क) जिला- धार
(ख ) तहसील- गंधवानी
(ग) ग्राम- गोलपुरा
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-4.991 हेक्टेयर.
खसरा क्रमांक अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा ( हे . में)
(2)
(1)
0.272
60
0.585
61/1/2
0.238
61/2/2
1.000
63/1
(2)
(1)
0.397
63/2
0.898
65/1
0.158
67/2
0.500
50/78
0.368
69
0.575
70
योग .. 4.991
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- छोटा उदयपुर- धार नई बड़ी रेलवे लाईन परियोजना निर्माण हेतु.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू- अर्जन अधिकार, मनावर तथा उप मुख्य अभियंता ( निर्माण ) , पश्चिम रेलवे प्रताप नगर , वड़ोदरा -04 ( गुजरात ) के कार्यालय में कार्य दिवस कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.
क्र. 7612 - भू- अर्जन-2023 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक ( 01 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 02 ) में उल्लेखित है, सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का विवरण-
(क) जिला- धार
(ख) तहसील-गंधवानी
(ग ) ग्राम- कालूखेड़ी
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-7.835 हेक्टेयर.
खसरा क्रमांक अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा ( हे. में)
(2)
(1)
0.512
7/2
7/5
0.113
7/6
0.728
7/7
0.407
0.293
7/8
0.280
7/9
0.817
7/10
4/1
0.003
0.018
5/1
0.052
5/2 भाग 1 ]
6219
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 जून 2023
(2)
(1)
13
0.121
1.258
14
0.124
15
0.015
19/1/1
0.054
19/2
1.867
21/1
0.063
21/2
0.008
21/4
0.953
21/5
0.127
27/1/1
0.022
8
7.835
योग ..
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- छोटा उदयपुर- धार नई बड़ी रेलवे लाईन परियोजना निर्माण हेतु.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू- अर्जन अधिकार, मनावर तथा उप मुख्य अभियंता ( निर्माण ) , पश्चिम रेलवे प्रताप नगर, वड़ोदरा -04 ( गुजरात ) के कार्यालय में कार्य दिवस कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.
क्र. 7614- भू-अर्जन-2023 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक ( 01 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 02 ) में उल्लेखित है, सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का विवरण-
(क) जिला- धार
(ख ) तहसील - गंधवानी
(ग) ग्राम- बावड़ीखोदरा
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-1.074 हेक्टेयर.
खसरा क्रमांक अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा ( हे . में )
(2)
(1)
0.516
4
0.391
45
46
0.167 1.074
योग .
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- छोटा उदयपुर- धार नई बड़ी रेलवे लाईन परियोजना निर्माण हेतु.
(3) भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू- अर्जन अधिकार, मनावर तथा उप मुख्य अभियंता ( निर्माण ) , पश्चिम रेलवे प्रताप नगर , वड़ोदरा -04 ( गुजरात ) के कार्यालय में कार्य दिवस कार्यालयीन समय में किया जा सकता है .
क्र. 7618 - भू- अर्जन-2023 . चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक ( 01 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 02 ) में उल्लेखित है, सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का विवरण-
(क) जिला- धार
(ख ) तहसील- गंधवानी
(ग) ग्राम-कड़दा
(घ) लगभग क्षेत्रफल-9.305 हेक्टेयर.
खसरा क्रमांक अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा ( हे . में )
(2)
(1)
0.756
117
0.190
112/1/2
0.191
112/1/3
0.191
0.191
112/1/4
116/3
0.071
0.282
114/1
0.88
114/2
0.002
114/3
105/1
0.523
0.025
105/4/1
105/4/2
0.024
105/4/3
0.024
105/5
0.115
0.416
106
107
0.102
108
0.060
0.221
109
0.178
110
112/2
1.059
113/1
0.100
0.076
113/2 [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 जून 2023
6220
(2)
(1)
0.083
113/3
0.061
90
0.100
91
0.418
9
1.129
10
0.742
11
0.036
12/1
12/2
0.165
0.018
20
0.246
21
0.155
54/2/1
0.248
54/4/1/1
0.248
54/4/1/2
0.497
54/4/2
0.069
55/1/1
0.088
55/2
0.117
57/1/1
योग .. 9.305
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- छोटा उदयपुर- धार नई बड़ी रेलवे लाईन परियोजना निर्माण हेतु.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू- अर्जन अधिकार, मनावर तथा उप मुख्य अभियंता ( निर्माण ) , पश्चिम रेलवे प्रताप नगर , वड़ोदरा -04 ( गुजरात ) के कार्यालय में कार्य दिवस कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.
क्र. 7620 - भू- अर्जन-2023.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक (01 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 02 ) में उल्लेखित है, सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का विवरण-
(क) जिला - धार
(ख) तहसील - गंधवानी
(ग) ग्राम- लालगढ़
(घ) लगभग क्षेत्रफल-7.275 हेक्टेयर .
खसरा क्रमांक अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा ( हे. में)
(2)
(1)
0.470
9
0.356
84
0.106
87
(2)
(1)
0.748
126/2
2.842
134
0.382
135
0.240
131
0.525
132/1
0.514
132/2
0.038
137
0.219
133
0.137
6
0.359
85
0.196
138
0.143
139
योग 7.275
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- छोटा उदयपुर - धार नई बड़ी रेलवे लाईन परियोजना निर्माण हेतु.
(3) भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू- अर्जन अधिकार, मनावर तथा उप मुख्य अभियंता ( निर्माण ) , पश्चिम रेलवे प्रताप नगर, वड़ोदरा -04 ( गुजरात ) के कार्यालय में कार्य दिवस कार्यालयीन समय में किया जा सकता है .
क्र. 7622- भू-अर्जन-2023 .-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक ( 01 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 02 ) में उल्लेखित है, सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का विवरण-
(क) जिला- धार
(ख) तहसील-गंधवानी
(ग ) ग्राम- बीजलपुर
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-2.525 हेक्टेयर.
खसरा क्रमांक अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे . में )
(2)
(1)
0.383
34/1
2.142
34/2
योग .. 2.525 भाग 1 ]
6221
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 जून 2023
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- छोटा उदयपुर - धार नई बड़ी रेलवे लाईन परियोजना निर्माण हेतु.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू- अर्जन अधिकार, मनावर तथा उप मुख्य अभियंता ( निर्माण ) , पश्चिम रेलवे प्रताप नगर , वड़ोदरा -04 ( गुजरात ) के कार्यालय में कार्य दिवस कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.
क्र. 7624 - भू- अर्जन-2023 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक ( 01 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 02 ) में उल्लेखित है , सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का विवरण-
(क) जिला- धार
(ख) तहसील- गंधवानी
(ग) ग्राम- झिकन्याबर्डी
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-4.382 हेक्टेयर.
खसरा क्रमांक अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में )
(2)
(1)
1/2
0.411
0.941
1/3
2
0.087
0.470
5
10/1
0.031
10/2
0.021
1.000
16/1
0.800
16/7
16/10
0.621 योग .. 4.382
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- छोटा उदयपुर- धार नई बड़ी रेलवे लाईन परियोजना निर्माण हेतु.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकार, मनावर तथा उप मुख्य अभियंता ( निर्माण ) , पश्चिम रेलवे प्रताप नगर , वड़ोदरा -04 ( गुजरात ) के कार्यालय में कार्य दिवस कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.
धार , दिनांक 5 जून 2023
क्र. 7692 - भू- अर्जन-2023 . चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक (01 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 02 ) में उल्लेखित है, सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का विवरण-
(क) जिला- धार
(ख ) तहसील-गंधवानी
(ग) ग्राम- जलोख्या
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.803 हेक्टेयर.
खसरा क्रमांक अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे . में)
(2)
(1)
70/4/1
0.569
70/4/2
योग ..
0.234 0.803
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- छोटा उदयपुर- धार नई बड़ी रेलवे लाईन परियोजना निर्माण हेतु.
(3) भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकार, मनावर तथा उप मुख्य अभियंता ( निर्माण ) , पश्चिम रेलवे प्रताप नगर , वड़ोदरा -04 ( गुजरात ) के कार्यालय में कार्य दिवस कार्यालयीन समय में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, प्रियंक मिश्रा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
6222
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 जून 2023
[भाग 1
राज्य शासन के आदेश
राजस्व विभाग
कार्यालय , कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी , पन्ना में किया जा सकता है.
पन्ना, दिनांक 30 मई 2023
प्र. क्र. 0021- अ- 82-वर्ष- 2022-23.- भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15( 1 ) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय- सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 ( 2 ) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 2 ) में वर्णित प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, इस प्रकरण में किसी भी परिवार कोविस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिए पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन कीस्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक ( 1 ) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक ( 2 ) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिए अपेक्षित है:-
प्र. क्र. 0017- अ-82-वर्ष- 2022-23.- भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 ( 1 ) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय - सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15( 2 ) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 2 ) में वर्णित प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिए पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक ( 1 ) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक ( 2 ) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिए अपेक्षित है:-
अनुसूची
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- पन्ना
(क) जिला- पन्ना
(ख ) तहसील- देवेन्द्रनगर
(ख ) तहसील- देवेन्द्रनगर
(ग) ग्राम- चौपरा , प. ह. नं. 001
(ग) ग्राम- फुलवारी, प. ह. नं. 024
(घ ) क्षेत्रफल-0.270 हेक्टेयर.
(घ ) क्षेत्रफल-0.2610 हेक्टेयर .
भूमि का प्रकार
खसरा नम्बर
कुल अर्जित रकबा (हैक्टेयर में)
भूमि का प्रकार
(1)
(2)
खसरा नम्बर
(3) कुल अर्जित रकबा (हैक्टेयर में)
0.040
(1)
निजी भूमि (2)
(3)
131/1/3
0.140
300/1/1
निजी भूमि 0.0520
निजी भूमि
205/1/1/1
301/1
0.030
0.0500
निजी भूमि
निजी भूमि
205/1/1/3
0.060
302/1
0.0120
निजी भूमि
निजी भूमि
0.270
308/1/1
कुल रकबा
0.1100
निजी भूमि
308/2/2
0.0370
निजी भूमि
0.2610
कुल रकबा
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता हैः- ललितपुर- सतना, रीवा- सिंगरौली , महोबा खजुराहो (541- कि. मी. ) नई बड़ी रेलवे लाइन निर्माण कार्य ( पूरक/छूटे हुये रकबों ) हेतु.
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है:- ललितपुर- सतना, रीवा- सिंगरौली, महोबा-खजुराहो (541-कि. मी. ) नई बड़ी रेलवे लाइन निर्माण कार्य ( पूरक छूटे हुये रकबों ) हेतु.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी , पन्ना में किया जा सकता है.
6223
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 जून 2023
भाग 1 ]
प्र. क्र. 0015- अ- 82-वर्ष- 2022-23.- भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 ( 1 ) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय - सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 ( 2 ) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 2 ) में वर्णित प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, इस प्रकरण में किसी भी परिवार कोविस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिए पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक ( 1 ) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक ( 2 ) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिए अपेक्षित है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(ख ) तहसील- देवेन्द्रनगर
(क) जिला- पन्ना (ग ) ग्राम- रेमजीसागर, प. ह. नं. 019 (घ) क्षेत्रफल-1.4389 हेक्टेयर.
भूमि का प्रकार
कुल अर्जित रकबा (हैक्टेयर में)
(2)
खसरा नम्बर (1)
0.0500
(3) निजी भूमि 330/1/1
330/1/3
0.0920
निजी भूमि
0.0270
337/1
निजी भूमि
0.0050
338
निजी भूमि
0.0540
337/3
निजी भूमि
0.1000
निजी भूमि 336/2/2
0.0350
निजी भूमि 336/1
0.0066
342/1
निजी भूमि
0.0033
342/3
निजी भूमि
0.0660
निजी भूमि 339/2/3
0.0380
339/1/1
निजी भूमि
0.0580
निजी भूमि 339/2/1
0.0400
निजी भूमि 343/1
0.0900
निजी भूमि 343/3
0.0250
354/1
निजी भूमि
0.1600
354/3
निजी भूमि
0.0250
352/1/1
निजी भूमि
0.0300
निजी भूमि 352/1/2/1
(3)
(2)
(1)
0.0200
निजी भूमि 352/1/3/1/1
0.0100
352/1/3/2/1
निजी भूमि
0.0700
349/1
निजी भूमि
0.0600
349/3
निजी भूमि
0.0200
निजी भूमि 345/1
0.0300
निजी भूमि 353/3/1
0.0050
340/2
निजी भूमि
0.0210
350/1/1
निजी भूमि
0.0200
350/1/2
निजी भूमि
0.0200
350/1/3
निजी भूमि
0.0200
350/1/4
निजी भूमि
0.0200
350/1/5
निजी भूमि
0.0350
353/1/1
निजी भूमि
0.0330
निजी भूमि 157/1
0.0250
341/1/1/1
निजी भूमि
0.0500
निजी भूमि 341/2/1
0.0250
341/1/1/2
निजी भूमि
0.0500
341/2/2
निजी भूमि
1.4389
कुल रकबा
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है:-ललितपुर- सतना, रीवा- सिंगरौली , महोबा-खजुराहो (541- कि. मी. ) नई बड़ी रेलवे लाइन निर्माण कार्य (पूरक/छूटे हुये रकबों ) हेतु.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी , पन्ना में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 0016- अ- 82- वर्ष- 2022-23.- भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 ( 1 ) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय- सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 ( 2 ) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 2 ) में वर्णित प्रयोजन के लिए आवश्यकता है , इस प्रकरण में किसी भी परिवार कोविस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिए पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन कीस्कीम की आवश्यकता नहीं है , अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक ( 1 ) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक ( 2 ) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिए अपेक्षित है:-
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 जून 2023
6224
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- पन्ना
(ख ) तहसील- देवेन्द्रनगर
(ग ) ग्राम- बमुरी, प. ह. नं. 019
(घ) क्षेत्रफल-1.0040 हेक्टेयर.
भूमि का प्रकार
कुल अर्जित रकबा (हैक्टेयर में)
खसरा नम्बर
(3)
(2)
(1)
निजी भूमि
0.0600
252/2
निजी भूमि
0.0700
257/1
निजी भूमि
0.0500
254/1/1
निजी भूमि
0.0400
256/1
निजी भूमि
0.0200
255/1/1
निजी भूमि
0.0200
255/1/2
0.0450
निजी भूमि
261/1
निजी भूमि
0.0900
262/1
0.1700
निजी भूमि
262/3
निजी भूमि
0.1400
261/2/2/2
निजी भूमि
0.1600
259/1
निजी भूमि
0.0140
258/1
निजी भूमि
0.1150
248/1/1
निजी भूमि
0.0050
251/1/2
निजी भूमि
0.0050
251/1/3
1.0040
कुल रकबा
कीस्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक ( 1 ) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक ( 2 ) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिए अपेक्षित है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- पन्ना
(ख) तहसील- देवेन्द्रनगर
(ग) ग्राम- सिमरीवैश्य, प. ह. नं. 026
(घ) क्षेत्रफल-2.2150 हेक्टेयर.
भूमि का प्रकार
कुल अर्जित रकबा (हैक्टेयर में)
खसरा नम्बर
(3)
(2)
(1)
निजी भूमि
0.0050
13/1
निजी भूमि
0.0800
15/1
निजी भूमि
0.0300
15/3
निजी भूमि
0.0100
16/3
निजी भूमि
0.0050
17/3
0.0150
निजी भूमि
19/1
निजी भूमि
0.2100
19/3
निजी भूमि
0.0500
20/1/1
निजी भूमि
0.0400
20/1/3
निजी भूमि
0.0500
20/4/1/1
0.0400
निजी भूमि 20/4/3/1
निजी भूमि
0.0100
21/3/1
निजी भूमि
0.0250
22/2/1
0.0550
निजी भूमि
22/3/1
निजी भूमि
0.0100
22/5/1
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता हैः- ललितपुर- सतना, रीवा- सिंगरौली, महोबा-खजुराहो (541- कि. मी. ) नई बड़ी रेलवे लाइन निर्माण कार्य (पूरक/छूटे हुये रकबों ) हेतु.
निजी भूमि
0.0200
22/5/3
निजी भूमि
0.0300
66/1/1
निजी भूमि
0.0350
66/3/1
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी , पन्ना में किया जा सकता है.
निजी भूमि
0.0550
74/1/1
निजी भूमि
0.0550
74/2/1
निजी भूमि
0.0460
76/1/1/2
निजी भूमि
0.0460
76/1/2/2
निजी भूमि
0.0800
76/2/1
निजी भूमि
0.0180
77
निजी भूमि
0.1500
82/1/1
निजी भूमि
0.0500
84/1
निजी भूमि
0.0200
87/2/1
निजी भूमि
0.0200
87/2/2
निजी भूमि
0.0400
87/2/3
निजी भूमि
0.0700
113/2/1
प्र. क्र. 0014-अ-82- वर्ष- 2022-2023.- भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 ( 1 ) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय - सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 (2 ) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 2 ) में वर्णित प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, इस प्रकरण में किसी भी परिवार कोविस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिए पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन भाग 1 ]
6225
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 जून 2023
(2)
(1)
(3)
114/2
0.0250
भूमि का प्रकार खसरा नम्बर
निजी भूमि
0.1200
115/1
कुल अर्जित रकबा (हैक्टेयर में) (2)
(1)
(3)
निजी भूमि
0.0700
निजी भूमि
0.0300
116/1/3
102/1
0.0100
निजी भूमि
102/3
0.0100
निजी भूमि
निजी भूमि
115/2
0.1500
निजी भूमि
0.0600
116/2/1/1
निजी भूमि
116/2/1/2
0.0300
103/1
0.0448
निजी भूमि
103/3
0.0792
निजी भूमि
0.0100
198/1
निजी भूमि
निजी भूमि
191/2/1 0.0600 निजी भूमि
117/2 0.1250 निजी भूमि
189/1/2 0.0500 निजी भूमि
118/1/3 0.1350
निजी भूमि
0.0600
118/2/1/1/1/1/1
निजी भूमि
0.0400
118/2/2
निजी भूमि
2.2150
कुल रकबा
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है:- ललितपुर- सतना, रीवा- सिंगरौली, महोबा-खजुराहो (541 - कि. मी. ) नई बड़ी रेलवे लाइन निर्माण कार्य ( पूरक/छूटे हुये रकबों ) हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी , पन्ना में किया जा सकता है .
प्र. क्र. 0012- अ- 82- वर्ष- 2022-23.- भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 ( 1 ) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय - सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 ( 2 ) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 2 ) में वर्णित प्रयोजन के लिए आवश्यकता है , इस प्रकरण में किसी भी परिवार कोविस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिए पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन कीस्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक ( 1 ) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक ( 2 ) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिए अपेक्षित है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- पन्ना
(ख ) तहसील- देवेन्द्रनगर
(ग ) ग्राम- बड़ौरा , प. ह. नं. 019
(घ) क्षेत्रफल-0.9020 हेक्टेयर.
0.0250
189/2/2/1/2
निजी भूमि
0.0100
189/2/3/1/2
निजी भूमि
0.0100
189/1/1/1/1
निजी भूमि
0.1500
195/4/1
निजी भूमि
0.0300
195/4/3
निजी भूमि
0.0700
195/1/3/1
निजी भूमि
195/1/3/3
0.0800
निजी भूमि
0.1140
195/1/2/1/2
निजी भूमि
0.0480
191/1/1/1/1/2
निजी भूमि
0.0700
191/1/1/1/2/2
निजी भूमि
0.0200
197/1/2
निजी भूमि
निजी भूमि 64/4/1/1/1/1/1/1/1/1/2 0.0110 कुल रकबा 0.9020
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है:- ललितपुर- सतना, रीवा- सिंगरौली, महोबा- खजुराहो (541 - कि. मी. ) नई बड़ी रेलवे लाइन निर्माण कार्य ( पूरक/छूटे हुये रकबों ) हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी , पन्ना में किया जा सकता है .
प्र. क्र. 0019- अ- 82-वर्ष- 2022-23.- भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 ( 1 ) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय - सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 ( 2 ) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 2 ) में वर्णित प्रयोजन के लिए आवश्यकता है , इस प्रकरण में किसी भी परिवार कोविस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिए पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन कीस्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 जून 2023
6226
है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक ( 1 ) में वर्णित भूमि (3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय
कंडिका क्रमांक ( 2 ) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिए अधिकारी ( राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी , पन्ना में
अपेक्षित है:- किया जा सकता है.
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- पन्ना
(ख) तहसील- देवेन्द्रनगर
(ग) ग्राम- नुनाही, प. ह. नं. 026
(घ) क्षेत्रफल-0.7210 हेक्टेयर.
भूमि का प्रकार
खसरा नम्बर
(3)
कुल अर्जित रकबा (हैक्टेयर में) (2)
(1)
0.0650
14/4/1
निजी भूमि
0.0100
निजी भूमि
15/2/1
0.0500
निजी भूमि
11/3
0.0100
12/3
निजी भूमि
0.0200
निजी भूमि
16/1
0.0600
25/3
निजी भूमि
0.0100
26/3
निजी भूमि
प्र. क्र. 0018- अ- 82-वर्ष- 2022-23.- भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 ( 1 ) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय - सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 ( 2 ) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 2 ) में वर्णित प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिए पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन कीस्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक ( 1 ) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक ( 2 ) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिए अपेक्षित है:-
0.0700
निजी भूमि
54/3
अनुसूची
निजी भूमि
0.0050
55/1
0.0200
65
निजी भूमि
( 1 ) भूमि का वर्णन-
0.0350
निजी भूमि
67/5/1
(क) जिला- पन्ना
0.0550
निजी भूमि
68/3
(ख) तहसील- देवेन्द्रनगर
0.0100
निजी भूमि
69/3
(ग ) ग्राम- फुलदरी, प. ह. नं. 024
0.0150
117/1
निजी भूमि
(घ) क्षेत्रफल-1.0790 हेक्टेयर.
0.0300
118/1
निजी भूमि
भूमि का प्रकार
0.0150
120/1
निजी भूमि
खसरा नम्बर
कुल अर्जित रकबा (हैक्टेयर में)
0.0200
127/1
निजी भूमि
(3)
(2)
(1)
0.0040
128/1/1/1
निजी भूमि
0.0200
6/1
निजी भूमि
0.0040
निजी भूमि
128/1/1/2
0.1200
निजी भूमि
6/3
0.0040
निजी भूमि
128/1/1/3
0.0040
निजी भूमि
7/1
0.0120
निजी भूमि
128/2/1
0.0100
8/1/1
निजी भूमि
0.0100
129/1
निजी भूमि
0.1840
8/1/3
निजी भूमि
0.0110
168/1/1
निजी भूमि
0.0100
163/1
निजी भूमि
0.0110
निजी भूमि
168/2/1
0.0120
163/3
निजी भूमि
0.0150
167/1
निजी भूमि
0.0380
162/1/1
निजी भूमि
0.0100
निजी भूमि
225/1/2
0.2000
162/1/3
निजी भूमि
0.100
निजी भूमि
213/2/1
0.0110
निजी भूमि
161/1
0.0400
निजी भूमि
211
0.0300
213/1/1
निजी भूमि
0.7210
कुल रकबा
0.1100
213/1/3
निजी भूमि
0.0620
160/2
निजी भूमि
0.1400
217/2
निजी भूमि
0.0280
निजी भूमि
208/1
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है:- ललितपुर - सतना, रीवा- सिंगरौली, महोबा-खजुराहो (541-कि. मी. ) नई बड़ी रेलवे लाइन निर्माण कार्य ( पूरक/छूटे हुये रकबों ) हेतु.
6227
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 जून 2023
भाग 1 ]
(3)
(2)
(1)
210/3
0.1000
निजी भूमि
1.0790
कुल रकबा .
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है:- ललितपुर- सतना, रीवा- सिंगरौली, महोबा-खजुराहो (541- कि. मी. ) नई बड़ी रेलवे लाइन निर्माण कार्य (पूरक/ छूटे हुये रकबों ) हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी , पन्ना में किया जा सकता है .
प्र. क्र. 0024- अ- 82-वर्ष- 2022-23.- भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 ( 1 ) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय- सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 ( 2 ) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 2 ) में वर्णित प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, इस प्रकरण में किसी भी परिवार कोविस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिए पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक ( 1 ) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक ( 2 ) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिए अपेक्षित है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- पन्ना
(ख) तहसील- देवेन्द्रनगर
(ग) ग्राम- जमीनप्रताप सिंह, प. ह. नं. 028
(घ) क्षेत्रफल-2.3750 हेक्टेयर.
खसरा
भूमि का प्रकार
कुल अर्जित रकबा
नम्बर
(हैक्टेयर में )
(3)
(2)
(1)
0.0100
222
निजी भूमि
0.2200
223/1
निजी भूमि
0.3000
223/3
निजी भूमि
0.1900
216/1
निजी भूमि
0.2600
निजी भूमि 265/2/2
0.0600
214/1
निजी भूमि
(3)
(2)
(1)
0.2300
266/1
निजी भूमि
0.0500
266/2/1
निजी भूमि
0.0700
266/2/3
निजी भूमि
0.0500
266/3/1
निजी भूमि
0.0700
266/3/3
निजी भूमि
0.0100
267/1
निजी भूमि
0.0150
267/3
निजी भूमि
0.0400
268/1
निजी भूमि
0.0500
268/3
निजी भूमि
0.0100
303
निजी भूमि
0.1100
305/1
निजी भूमि
0.0500
निजी भूमि 308/2
0.0400
309/1
निजी भूमि
0.3400
307/2/1
निजी भूमि
0.0100
307/2/3
निजी भूमि
0.1300
315/1/1
निजी भूमि
0.0600
316/1/2
निजी भूमि
2.3750
कुल रकबा .
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है:- ललितपुर- सतना, रीवा- सिंगरौली, महोबा-खजुराहो (541- कि. मी. ) नई बड़ी रेलवे लाइन निर्माण कार्य (पूरक/छूटे हुये रकबों ) हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी , पन्ना में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 0022- अ- 82- वर्ष- 2022-23.- भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 ( 1 ) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय- सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 ( 2 ) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 2 ) में वर्णित प्रयोजन के लिए आवश्यकता है , इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है , इसलिए पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक ( 1 ) में वर्णित भूमि [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 जून 2023
6228
कंडिका क्रमांक ( 2 ) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिए
अपेक्षित हैः-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- पन्ना
(ख ) तहसील- देवेन्द्रनगर
(ग ) ग्राम- जिगदहा , प. ह. नं. 027
(घ ) क्षेत्रफल-0.3130 हेक्टेयर.
भूमि का प्रकार खसरा नम्बर
(3)
कुल अर्जित रकबा (हैक्टेयर में ) (2)
(1)
0.0700
767/1/3
निजी भूमि
0.0300
निजी भूमि 767/2/1
0.0100
771/1
निजी भूमि
0.0400
769/1
निजी भूमि
0.0100
निजी भूमि 770/1/3
0.0300
निजी भूमि 770/2/3
0.0300
निजी भूमि 770/3/3
0.0400
788/2/3
निजी भूमि
0.0100
789
निजी भूमि
0.0100
निजी भूमि 790/2/2
0.0100
790/2/3
निजी भूमि
0.0100
निजी भूमि 790/2/4
0.0100
790/2/5
निजी भूमि
0.0030
800
निजी भूमि
0.3130
कुल रकबा
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है:- ललितपुर - सतना, रीवा- सिंगरौली, महोबा-खजुराहो (541- कि. मी. ) नई बड़ी रेलवे लाइन निर्माण कार्य (पूरक/छूटे हुये रकबों ) हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी , पन्ना में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संजय कुमार मिश्र, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला सीधी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
सीधी, दिनांक 3 मई 2023
क्र. 416- भू- अर्जन - 2023.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (3 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा , या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है.
यह परियोजना आम जनता के व्यापक एवं दूरगाती हितों से सम्बद्ध है तथा यह कार्य ललितपुर - सिंगरौली रेल लाईन निर्माण कार्य का भाग है , जो भारत सरकार द्वारा मूलतः वर्ष 1997-98 में स्वीकृत हुआ है. यह अर्जन की कार्यवाही रेखिक दिशा में हो रही है तथा इसमें क्षेत्र में परिवारों का विस्थापन कम संख्या में होगा . अतः उपर्युक्त कारणों से इसमें सामाजिक समाघात के निर्धारण अध्ययन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है :-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन :-
(क) जिला-सीधी
(ख) तहसील- रामपुर नैकिन
(ग ) ग्राम- झांझ
(घ) पटवारी हल्का का नाम व नंबर-00024 झांझ
(ङ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल- रकबा 3.860 हेक्टेयर.
खसरा नम्बर
अर्जित रकबा (हे. में. ) (3)
कुल रकबा (हे. में. ) (2)
(1)
0.015
0.180
1775 1784/1/1
0.040
0.043 0.032
1784/1/2
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(5)
धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी (4)
ललितपुर-सिंगरौली रेल लाईन के निर्माण हेतु.
उपमुख्य अभियंता (निर्माण) पश्चिम मध्य रेलवे , जबलपुर 6229 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 जून 2023
भाग 1 ]
(1) (2) (3) (4) (5)
1784/2 0.075
1792/1 0.412 0.052
1798/1 0.180
1798/2 0.160 0.130
1798/3 0.140
1813/1 0.030
1813/2/1 0.128
1813/2/2 0.032 0.014
1813/2/3 0.032
1821/1 0.010
1821/2 0.008
1821/3 0.008 0.044
1821/4 0.008
1821/5 0.008
1821/6 0.008
1822/1 0.040
0.012
1822/2 0.040
1824 0.130 0.002
1828/1/1/1 0.044 0.004
1828/1/1/1/2 0.004 0.004
1828/1/1/2/1 0.010 0.010
1828/1/1/2/2/1 0.005 0.005
1828/1/1/2/2/2 0.005 0.005
1828/1/1/3 0.006 0.006
1828/1/1/4 0.004 0.004
1828/1/1/5 0.004 0.004
1828/1/1/6 0.004 0.004
1828/1/1/7 0.004 0.004
1828/1/1/8 0.004 0.004
1828/1/1/9 0.004 0.004
1828/1/1/10 0.004 0.004
1828/1/1/11 0.004 0.004
1828/1/1/12 0.004 0.004
1828/1/1/13 0.010 0.010
1828/1/2/1 0.040 0.010
1828/1/2/2 0.020 0.010
1828/1/2/3 0.010 0.010
1828/1/2/4/1 0.010 0.010
1828/1/2/4/2 0.002 0.002
1828/1/2/4/3 0.004 0.004
1828/1/2/4/4 0.002 0.002
1828/1/2/4/5 0.002 0.002
1828/1/2/5 0.020 0.010
1828/1/2/6 0.010 0.010
1828/2/1/1/1/1 0.114 0.008
1828/2/1/1/2 0.010 0.010
1828/2/1/1/3/1 0.006 0.006
1828/2/1/1/3/2 0.004 0.004
6230
[भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 जून 2023
(1) (2) (3) (4) (5)
1828/2/1/1/4 0.004 0.004
1828/2/1/1/5 0.004 0.004
1828/2/1/1/6 0.004 0.004
1828/2/1/1/7 0.010 0.010
1828/2/1/1/8 0.010 0.010
1828/2/1/1/9 0.010 0.010
1828/2/1/1/10 0.004 0.004
1828/2/1/1/11 0.004 0.004
1828/2/1/1/12 0.004 0.004
1828/2/1/1/13 0.004 0.004
1828/2/1/1/14 0.004 0.004
1828/2/2/1 0.004 0.004
1828/2/2/2 0.004 0.004
1828/2/2/3 0.006 0.006
1828/2/2/4 0.006 0.006
1828/2/3 0.008 0.008
1828/2/3/2 0.005 0.005
1828/2/3/3 0.005 0.005
1828/2/3/4 0.005 0.005
1828/2/3/5 0.005 0.005
1828/2/3/6 0.004 0.004
1828/2/4/1 0.014 0.005
1828/2/4/2 0.004 0.004
1828/2/4/3 0.004 0.004
1828/2/4/4 0.004 0.004
1828/2/4/5 0.004 0.004
1828/2/4/6 0.002 0.002
1828/2/5/1 0.010 0.010
1828/2/5/2 0.010 0.010
1828/2/6/1 0.012 0.010
1828/2/6/2 0.004 0.004
1828/2/6/3 0.030 0.006
1836/1 0.020
1836/2 0.030 0.070
1836/3 0.030
1837/1/1 0.020
1837/1/2 0.010 0.025
1837/2 0.040
1838/1 0.118
1838/2 0.010
1838/3 0.010
1838/4 0.010
1838/5 0.010
0.070
1838/6 0.010
1838/7 0.010
1838/8 0.010
1838/9 0.010
1838/10 0.010
6231 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 जून 2023
(1)
(2)
(3)
(4)
(5) 1838/11
0.010
0.010
1838/12
1838/13
0.010
1838/14
0.010
1838/15
0.004
1838/16
0.004
0.004
1838/17
1839
0.740
0.178
0.110
1846
0.750
0.040
1971/1
0.013
0.020
1971/2
3517/1/1/1/1
1.932
0.048
3517/1/1/1/2
0.032
3517/1/1/2
3517/1/1/3/2
0.004
0.004
3517/1/1/3/3
0.004
3517/1/1/3/4
0.004
3517/1/1/3/5
3517/1/1/3/6
0.004
3517/1/1/3/7
0.004
0.004
3517/1/1/3/8
3517/1/1/3/9
0.004
3517/1/1/3/10
0.004
0.004
3517/1/1/3/11
0.048
3517/1/1/4/1
0.200
3517/1/1/5
2.000
2.300
3517/1/2/1
3517/1/3/1
1.536
0.010
3517/1/3/1/1/2
3517/1/3/2
0.010
0.010
3517/1/3/3
0.010
3517/1/3/4
0.010
3517/1/3/5
3517/1/3/6
0.004
3517/1/4/1/1
1.384
0.004
3517/1/4/2
3517/1/5/1/1
1.120
3517/1/5/2
0.010
3517/1/5/3
0.010
3517/1/5/4
0.020
0.010
3517/1/5/5
3517/1/5/6
0.010
3517/1/5/7
0.010 [ भाग 1 6232
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 जून 2023
(2)
(3)
(5)
(4)
(1)
0.010
3517/1/5/8
3517/1/5/9
0.010
0.010
3517/1/5/10
0.068
3517/1/6/1
0.032
3517/1/6/2
0.020
3517/2
0.310
3695
0.310
0.160
0.120
3688
3.860
निजी भूमि का योग . 13.338
भूमि का नक्शा ( प्लान ) उपखण्ड अधिकारी, चुरहट/ रामपुरनैकिन के कार्यालय में देखा जा सकता है.
सीधी, दिनांक 19 मई 2023
क्र. 455- भू-अर्जन-2023 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 2 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (4 ) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा, या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (3 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है.
यह परियोजना आम जनता के व्यापक एवं दूरगामी हितों से सम्बद्ध है तथा यह कार्य ललितपुर- सिंगरौली रेल लाईन निर्माण कार्य का भाग है, जो भारत सरकार द्वारा मूलतः वर्ष 1997-98 में स्वीकृत हुआ है. यह अर्जन की कार्यवाही रेखिक दिशा में हो रही है तथा इसमें क्षेत्र में परिवारों का विस्थापन कम संख्या में होगा. अतः इसमें उपर्युक्त कारणों से इसमें सामाजिक समाघात के निर्धारण अध्ययन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन :-
(क) जिला- सीधी
(ख) तहसील- गोपदबनास
(ग) ग्राम-खैरही
(घ) पटवारी हल्का का नाम व नंबर -कोठार
(ङ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल- रकबा 0.170 हेक्टेयर .
खसरा
नम्बर
अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा ( हे . मे)
धारा-12के अंतर्गत
प्राधिकृत अधिकारी
(2)
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन (4)
(3)
(1)
0.045
153/1
रीवा-सीधी नई
0.040
153/2
रेल लाईन के निर्माण हेतु.
उपमुख्य अभियंता ( निर्माण)
पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर
0.045
153/3
0.040
153/4
कुल योग .. 0.170
भूमि का नक्शा ( प्लान ) उपखण्ड अधिकारी , गोपदबनास के कार्यालय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, साकेत मालवीय , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
6233 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 जून 2023
कार्यालय, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , छिन्दवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश
छिन्दवाड़ा , दिनांक 24 मई 2023
प्रारूप " ख "
[नियम 5 का उपनियम ( 2 ) ]
क्र. 1329- अधिकारों का अर्जन-2023 .- अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत पेंच माइक्रो काम्पलेक्स-2 की पाईप लाईन बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईपलाईन में जल परिवहन हेतु ग्राम नेर प. ह. नं. 28 रा. नि. मं. सारना तहसील व जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा ( म . प्र. ) द्वारा भूमिगत पाईप लाईन , केबल एवं डक्ट बिछाई जाए.
और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईप लाईन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईप लाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईप लाईन, केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकरों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है , उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, इक्कीस दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाईप लाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , छिन्दवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा :-
अनुसूची
खसरा क्रमांक
जिला
तहसील
ग्राम / पटवारी
हल्का क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हे. में) (1) छिन्दवाड़ा
(2) छिन्दवाड़ा
(3)
नेर
प. ह. नं. 28
(4) (5)
382 0.155
12 0.154
कुल योग 02 0.309
प्रारूप " ख "
[नियम 5 का उपनियम ( 2 ) ]
क्र. 1330- अधिकारों का अर्जन-2023 .- अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत पेंच माइक्रो काम्पलेक्स -2 की पाईप लाईन बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप लाईन में जल परिवहन हेतु ग्राम देवर्धा प . ह . नं. 19 रा. नि. मं. सारना तहसील व जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा ( म. प्र. ) द्वारा भूमिगत पाईप लाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए .
और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईप लाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईप लाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईप लाईन , केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकरों का अर्जन ) अधिनियम , 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है .
[भाग 1 6234
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 जून 2023
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, इक्कीस दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाईप लाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) छिन्दवाड़ा , जिला छिन्दवाड़ा मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा :-
अनुसूची
खसरा क्रमांक
तहसील
जिला
ग्राम / पटवारी
हल्का क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हे. में)
(5)
(4)
0.008
10
(2) छिन्दवाड़ा
(1) छिन्दवाड़ा
0.045
13/1
(3)
देवर्धा
प. ह. नं. 109
0.086
12/1
0.057
11/2
11/3
0.049
0.060
5/1/1
5/2/1
0.029
0.166
0.097
4/1 3
0.118
0.716
10
कुल योग
प्रारूप " ख " [नियम 5 का उपनियम (2 ) ]
क्र. 1331 - अधिकारों का अर्जन-2023 .-अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत पेंच माइक्रो काम्पलेक्स-2 की पाईप लाईन बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईपलाइन में जल परिवहन हेतु ग्राम जमुनिया प. ह. नं. 20 रा. नि. मं. सारना तहसील व जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील चौरई , जिला छिन्दवाड़ा ( म . प्र. ) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए .
और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में , जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईप लाईन, केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है , इक्कीस दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाईप लाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) छिन्दवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा :-
खसरा क्रमांक
तहसील
जिला
अनुसूची
ग्राम / पटवारी
हल्का क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हे. में)
(5) 0.108 (2) छिन्दवाड़ा
(1) छिन्दवाड़ा
0.112
(4) 392/4 392/3
(3) जमुनिया प. ह. नं. 20 6235
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 जून 2023
भाग 1 ]
(1) (2) (3) (4) (5)
392/1 0.135
392/2 0.122
393/1 0.041
393/3 0.044
393/4 0.019
393/2 0.020
394 0.101
414 0.053
410/3 0.030
411/3 0.079
411/1-2 0.210
410/2 0.131
410/1 0.015
409/1
409/2 0.116
409/3
408/2 0.063
408/1 0.055
406 0.073
407 0.040
251/3 0.077
551/2 0.059
247/2 0.063
251/1 0.053
252 0.199
248/2 0.088
248/1 0.228
कुल योग 2.336
अतुल सिंह, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी .
[ भाग 1 6236
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 जून 2023
कार्यालय , कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
सतना, दिनांक 15 मई 2023
भू- अर्जन- प्र . क्र.- अ- 82-23-24- पत्र क्र.-553- भू-अर्जन-23 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने अनुसार (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा : -
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील
ग्राम
जिला
धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
अर्जनीय रकबा (हे. में) लगभग (4)
(3)
7.255
(1) सतना
(2) अमरपाटन परसवाही
कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अस्थायी मुख्यालय, मैहर जिला सतना ( म. प्र. ) .
बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर आर. डी. 33 + 000 कि. मी. से 39+ 325 कि. मी. के अंतर्गत बैजनाथ उपशाखा नहर निर्माण हेतु.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय , कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) , सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अनुराग वर्मा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर , जिला डिण्डौरी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
डिण्डौरी , दिनांक 26 मई 2023
क्र. भू- अर्जन-16 ( अ-82 ) 2023-24-342.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग डिण्डौरी द्वारा कार्य शीघ्र पूर्ण किये जाने हेतु शासन निर्देश के तारतम्य में सामाजिक समाघात अध्ययन से छूट के लिये अधिनियम की धारा 40 के तहत् कार्यवाही चाही गई है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा " 9 " के तहत् अत्यावश्यकतता की दशा में " सामाजिक समाघात रिपोर्ट " से छूट प्रदान करते हुए, अधिनियम 2013 की धारा 11 के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन के द्वारा अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 1 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत किया जाता है :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
निर्माण कार्य एजेंसी का नाम
जिला तहसील/तालुक नगर/ ग्राम
खसरा नंबर
भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टर में)
(4)
(5)
(2)
(1)
1216/1
0.03
बांकीमाल
डिण्डौरी
शहपुरा
0.03
1216/2
(3) प. ह. नं. 42
1216/3
0.04
(6) कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग, डिण्डौरी.
(7) विलगांव मध्यम सिंचाई परियोजना नहर कार्य हेतु.
रा. नि. म. शहपुरा.
0.05
1216/4
0.15
निजी भूमि का योग ..
( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर , डिण्डौरी में देखा जा सकता है .
भाग 1 ]
6237
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 जून 2023
क्र. भू- अर्जन -15 ( अ -82 ) 2022-23-343.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग डिण्डौरी द्वारा कार्य शीघ्र पूर्ण किये जाने हेतु शासन निर्देश के तारतम्य में सामाजिक समाघात अध्ययन से छूट के लिये अधिनियम की धारा 40 के तहत् कार्यवाही चाही गई है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा " 9 " के तहत् अत्यावश्यकता की दशा में " सामाजिक समाघात रिपोर्ट " से छूट प्रदान करते हुए, अधिनियम 2013 की धारा 11 के उपबंधो के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है , राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 1 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत किया जाता है :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील /तालुक नगर/ग्राम
खसरा नंबर
(1)
(2)
(4) 436 डिण्डौरी शहपुरा
(3) पिपराडी रैयत प. ह. नं. 30 रा. नि. म. शहपुरा.
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
निर्माण कार्य एजेंसी का नाम
भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टर में)
(5) 0.08
(7) विलगांव मध्यम सिंचाई परियोजना शीर्ष कार्य हेतु.
जल संसाधन संभाग , डिण्डौरी. (6) कार्यपालन यंत्री
निजी भूमि का योग 0.08
नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर, डिण्डौरी में देखा जा सकता है.
क्र. भू- अर्जन-14 ( अ -82 ) 2023-24-344.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग डिण्डौरी द्वारा कार्य शीघ्र पूर्ण किये जाने हेतु शासन निर्देश के तारतम्य में सामाजिक समाघात अध्ययन से छूट के लिये अधिनियम की धारा 40 के तहत् कार्यवाही चाही गई है . अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा " 9 " के तहत् अत्यावश्यकता की दशा में " सामाजिक समाघात रिपोर्ट " से छूट प्रदान करते हुए, अधिनियम 2013 की धारा 11 के उपबंधो के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है , राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 1 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत किया जाता है :-
अनुसूची
तहसील /तालुक नगर/ग्राम भूमि का वर्णन
जिला
खसरा नंबर
(3)
(1) डिण्डौरी
(2) शहपुरा
(4) 269 293 274/2
कारीगढ़हरी माल प. ह. नं . 61 रा. नि. म. शहपुरा.
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
निर्माण कार्य एजेंसी का नाम
भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टर में)
(5) 0.04 0.01 0.04
(7) बिलगांव मध्यम सिंचाई परियोजना शीर्ष कार्य हेतु .
(6) कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग , डिण्डौरी.
निजी भूमि का योग 0.09
नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर , डिण्डौरी में देखा जा सकता है.
[ भाग 1 6238
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 जून 2023
क्र. भू- अर्जन -13 ( अ -82 ) 2023-24-345.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग डिण्डौरी द्वारा कार्य शीघ्र पूर्ण किये जाने हेतु शासन निर्देश के तारतम्य में सामाजिक समाघात अध्ययन से छूट के लिये अधिनियम की धारा 40 के तहत् कार्यवाही चाही गई है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा " 9 " के तहत् अत्यावश्यकतता की दशा में " सामाजिक समाघात रिपोर्ट " से छूट प्रदान करते हुए, अधिनियम, 2013 की धारा 11 के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है , राज्य शासन के द्वारा अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 1 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत किया जाता है :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
निर्माण कार्य एजेंसी का नाम
जिला तहसील/तालुक नगर/ ग्राम
खसरा नंबर
भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टर में)
(1)
डिण्डौरी
(3) मंगेला
(2) शहपुरा
(5) 0.10 0.03
(4) 287 36/1
प. ह. नं. 43
(7) बिलगांव मध्यम सिंचाई परियोजना शीर्ष कार्य हेतु.
(6) कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग, डिण्डौरी .
रा. नि. म. शहपुरा.
निजी भूमि का योग ..
0.13
नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , कार्यालय कलेक्टर, डिण्डौरी में देखा जा सकता है .
क्र. भू- अर्जन-12 ( अ-82 ) 2023-24-346 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग डिण्डौरी द्वारा कार्य शीघ्र पूर्ण किये जाने हेतु शासन निर्देश के तारतम्य में सामाजिक समाघात अध्ययन से छूट के लिये अधिनियम की धारा 40 के तहत् कार्यवाही चाही गई है . अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा " 9 " के तहत् अत्यावश्यकतता की दशा में " सामाजिक समाघात रिपोर्ट " से छूट प्रदान करते हुए, अधिनियम, 2013 की धारा 11 के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है , राज्य शासन के द्वारा अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 1 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत किया जाता है :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
निर्माण कार्य एजेंसी का नाम
नगर/ग्राम
जिला तहसील /तालुक
खसरा नंबर
भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टर में)
(3)
(1) डिण्डौरी
(2) शहपुरा
(4) 33/2 33/1
46
(5) 0.06 0.06 0.34
(7) बिलगांव मध्यम सिंचाई परियोजना शीर्ष कार्य हेतु.
(6) कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग , डिण्डौरी.
कारीगढ़हरी रैयत प. ह. नं. 61 रा. नि. म. शहपुरा.
0.46
निजी भूमि का योग .. ग ..
नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , कार्यालय कलेक्टर , डिण्डौरी में देखा जा सकता है .
भाग 1 ]
6239
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 जून 2023
क्र. भू- अर्जन-11 ( अ -82) 2022-23-347.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग डिण्डौरी द्वारा कार्य शीघ्र पूर्ण किये जाने हेतु शासन निर्देश के तारतम्य में सामाजिक समाघात अध्ययन से छूट के लिये अधिनियम की धारा 40 के तहत् कार्यवाही चाही गई है . अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा " 9 " के तहत् अत्यावश्यकता की दशा में " सामाजिक समाघात रिपोर्ट " से छूट प्रदान करते हुए, अधिनियम 2013 की धारा 11 के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 1 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत किया जाता है :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील/तालुक नगर/ग्राम
खसरा नंबर
(1)
(3)
(4) डिण्डौरी
बरगांव
1824/1 (2) शहपुरा
1824/2
1825
प. ह. नं. 40 रा. नि. म. शहपुरा .
1809/1
1809/2
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
निर्माण कार्य एजेंसी का नाम
भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टर में)
(6) कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग, डिण्डौरी .
(7) बिलगांव मध्यम सिंचाई परियोजना शीर्ष कार्य हेतु.
(5) 0.08 0.09 0.06 0.10 0.10
0.43 निजी भूमि का योग ..
नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , कार्यालय कलेक्टर , डिण्डौरी में देखा जा सकता है .
क्र. भू- अर्जन-09 ( अ -82 ) 2022-23-349 .- चूंकि , राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 7 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग डिण्डौरी द्वारा कार्य शीघ्र पूर्ण किये जाने हेतु शासन निर्देश के तारतम्य में सामाजिक समाघात अध्ययन से छूट के लिये अधिनियम की धारा 40 के तहत् कार्यवाही चाही गई है . अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा " 9 " के तहत् अत्यावश्यकता की दशा में " सामाजिक समाघात रिपोर्ट " से छूट प्रदान करते हुए, अधिनियम 2013 की धारा 11 के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है , राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 1 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत किया जाता है :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
नगर/ग्राम
जिला तहसील /तालुक
खसरा नंबर
(1) डिण्डौरी
(2) शहपुरा
(4) 20 31/2 30/1
(3) कंचनपुर माल प. ह. नं. 62 रा. नि. म. शहपुरा.
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
निर्माण कार्य एजेंसी का नाम
भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टर में )
(5) 0.03 0.03 0.21
(7) बिलगांव मध्यम सिंचाई परियोजना शीर्ष कार्य हेतु.
(6) कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग, डिण्डौरी .
[ भाग 1 6240
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 जून 2023
(7)
(6)
(4)
(5)
(3)
(1)
(2)
0.04
31/1/1
0.02
63/1
0.08
28/1
127/4
0.02
0.04
80/5
0.01
81/3
0.48
निजी भूमि का योग...
नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू- अर्जन अधिकारी , कार्यालय कलेक्टर , डिण्डौरी में देखा जा सकता है.
क्र. भू- अर्जन -10 ( अ -82 ) 2022-23-348.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग डिण्डौरी द्वारा कार्य शीघ्र पूर्ण किये जाने हेतु शासन निर्देश के तारतम्य में सामाजिक समाघात अध्ययन से छूट के लिये अधिनियम की धारा 40 के तहत् कार्यवाही चाही गई है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा " 9 " के तहत् अत्यावश्यकता की दशा में " सामाजिक समाघात रिपोर्ट " से छूट प्रदान करते हुए, अधिनियम 2013 की धारा 11 के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन के द्वारा अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 1 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत किया जाता है :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
निर्माण कार्य एजेंसी का नाम
जिला तहसील/तालुक नगर/ग्राम
खसरा नंबर
भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टर में)
(4)
(5)
0.05
183/4
(1) डिण्डौरी
(2) शहपुरा
0.13
218
0.07
177/1
(7) बिलगांव मध्यम सिंचाई परियोजना शीर्ष कार्य हेतु.
(6) कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग , डिण्डौरी.
(3) पथरकटा प. ह. नं. 62 रा. नि. म. शहपुरा.
0.07
178/1
0.06
177/3
0.05
178/3
0.43
निजी भूमि का योग ..
नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू- अर्जन अधिकारी , कार्यालय कलेक्टर, डिण्डौरी में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, विकास मिश्रा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
भाग 1 ]
6241
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 जून 2023
कार्यालय , कलेक्टर, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
रीवा, दिनांक 30 मई 2023
पत्र क्र. 305- प्रका.- भू-अर्जन-2023. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- रीवा
(ख) तहसील- मऊगंज
(ग) ग्राम- तमरी ठाकुर
(घ) क्षेत्रफल-0.001 हेक्टेयर. खसरा नं. अर्जित रकबा (हे . में ) (1) (2) 46 अ. निजी पट्टे की भूमि 0.001
अ. निजी पट्टे की भूमि का योग . ब. म. प्र. शासन की भूमि 0.001
ब. म. प्र. शासन की भूमि का योग 0.000 अब का योग .. 0.001
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-" बाणसागर परियोजना अन्तर्गत नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत डी. बी. निर्माण कार्य हेतु " में आने वाली निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3) भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है .
पत्र क्र. 307 - प्रका.- भू-अर्जन-2023 . चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा
(ख) तहसील- मऊगंज
(ग) ग्राम-बराती
(घ) क्षेत्रफल-0.011 हेक्टेयर .
खसरा नं. अर्जित रकबा ( हे . में ) (1) (2) अ. निजी पट्टे की भूमि
0.001
600
0.001
762
0.001
682
959
0.001
0.001
54
0.001
140
288
0.001
388
0.001
0.001
484
893
0.001
0.001
820
अ. निजी पट्टे की भूमि का योग 0.011 ब. म. प्र. शासन की भूमि
म. प्र . शासन की भूमि का योग .. 0.000 अब का योग . 0.011
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-" बाणसागर परियोजना अन्तर्गत नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत डी. बी. निर्माण कार्य हेतु" में आने वाली निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है .
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 जून 2023
6242
पत्र क्र. 309- प्रका.- भू-अर्जन-2023 . चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- रीवा
(ख) तहसील- मऊगंज
(ग) ग्राम- झलवार
(घ ) क्षेत्रफल-0.010 हेक्टेयर .
खसरा नं. (1) अर्जित रकबा ( हे . में ) (2) अ. निजी पट्टे की भूमि
0.001
176
0.001
37
0.001
358
0.001
428
0.001
506
0.001
608
0.001
702
0.001
824
0.001
905
0.001
1001
अ. निजी पट्टे की भूमि का योग . म. प्र. शासन की भूमि का योग .. अब का योग .. 0.010 0.010 ब-म. प्र. शासन की भूमि 0.000
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-" बाणसागर परियोजना अन्तर्गत नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत डी. बी. निर्माण कार्य हेतु " में आने वाली निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण भू- अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.
पत्र क्र. 311 - प्रका. भू-अर्जन-2023. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि /शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है : -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का विवरण-
(क) जिला-रीवा
(ख) तहसील- मऊगंज
(ग) ग्राम- फरहदा
(घ ) क्षेत्रफल-0.012 हेक्टेयर .
(1) खसरा नं. अर्जित रकबा ( हे . में ) (2)
अ. निजी पट्टे की भूमि
0.001
67
182
0.001
0.001
438
0.001
570
812
0.001
0.001
858
0.001
957
1033
0.001
0.001
1153
0.001
1295
0.001
अ. निजी पट्टे की भूमि का योग .. 0.010 ब. म. प्र. शासन की भूमि 1324/339 728 म. प्र . शासन की भूमि . अब का योग .. 0.012 0.001 0.002
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-" बाणसागर परियोजना अन्तर्गत नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत डी. बी. निर्माण कार्य हेतु" में आने वाली निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.
6243
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 जून 2023
भाग 1 ]
पत्र क्र. 313 - प्रका.- भू-अर्जन-2023. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा
(ख) तहसील- मऊगंज
(ग ) ग्राम- बेलहाईकला
(घ) क्षेत्रफल-0.004 हेक्टेयर.
खसरा नं. अर्जित रकबा ( हे . में )
(1) (2)
अ. निजी पट्टे की भूमि
0.001
0.001
0.001
0.001
29 66 106 160
अ. निजी पट्टे की भूमि का योग .. 0.004 ब. म. प्र. शासन की भूमि
म. प्र. शासन की भूमि का योग .. 0.000 अ+ ब का योग 0.004
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-" बाणसागर परियोजना अन्तर्गत नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत डी. बी. निर्माण कार्य हेतु " में आने वाली निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
पत्र क्र. 315 - प्रका.- भू- अर्जन-2023 . चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- रीवा
(ख) तहसील- मऊगंज
(ग ) ग्राम- बरेही रामप्रसाद
( घ) क्षेत्रफल-0.001 हेक्टेयर .
खसरा नं. अर्जित रकबा ( हे. में )
(2)
(1)
अ. निजी पट्टे की भूमि
41
0.001
अ. निजी पट्टे की भूमि का योग . 0.001 ब. म. प्र. शासन की भूमि
म. प्र. शासन की भूमि का योग .. 0.000 अब का योग .. 0.001
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-" बाणसागर परियोजना अन्तर्गत नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत डी. बी. निर्माण कार्य हेतु " में आने वाली निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
पत्र क्र. 317 - प्रका. - भू-अर्जन-2023 . चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि कावर्णन-
(क) जिला- रीवा
(ख) तहसील- मऊगंज
(ग) ग्राम- तमरी
(घ ) क्षेत्रफल-0.002 हेक्टेयर .
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 जून 2023
6244
ब. म. प्र. शासन की भूमि
अर्जित रकबा ( हे. में ) (2)
खसरा नं. (1)
म. प्र. शासन की भूमि का योग . 0.000 अब का योग . 0.001
अ. निजी पट्टे की भूमि
49 0.001
115 0.001
अ. निजी पट्टे की भूमि का योग . 0.002
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-" बाणसागर परियोजना अन्तर्गत नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत डी. बी. निर्माण कार्य हेतु" में आने वाली निजी शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
ब. म. प्र. शासन की भूमि
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
म. प्र . शासन की भूमि का योग . अब का योग . 0.000 0.002
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-" बाणसागर परियोजना अन्तर्गत नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत डी. बी. निर्माण कार्य हेतु" में आने वाली निजी शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
पत्र क्र. 321-प्रका.- भू-अर्जन-2023. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-
अनुसूची
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
( 1 ) भूमि कावर्णन-
(क) जिला-रीवा
(ख) तहसील- मऊगंज
(ग) ग्राम-बेलहाई खुर्द
(घ) क्षेत्रफल-0.001 हेक्टेयर.
खसरा नं. (1) अर्जित रकबा ( हे . में) (2) अ. निजी पट्टे की भूमि 11 0.001 पत्र क्र. 319-प्रका.-भू-अर्जन-2023. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-
अनुसूची
अ. निजी पट्टे की भूमि का योग . 0.001 ब. म. प्र. शासन की भूमि
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा
म. प्र. शासन की भूमि का योग . 0.000 अब का योग 0.001 (ख) तहसील- मऊगंज
(ग) ग्राम- मोलैया
(घ) क्षेत्रफल-0.001 हेक्टेयर.
खसरा नं. अर्जित रकवा ( हे. में ) (1) (2)
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-" बाणसागर परियोजना अन्तर्गत नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत डी. बी. निर्माण कार्य हेतु " में आने वाली निजी शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
अ. निजी पट्टे की भूमि 55 0.001
(3) भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, वाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
अ. निजी पट्टे की भूमि का योग .. 0.001 भाग 1 ]
6245
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 जून 2023
पत्र क्र. 323 - प्रका. - भू-अर्जन-2023.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- रीवा
(ख) तहसील- मऊगंज
(ग ) ग्राम-शिवपुर
( घ) क्षेत्रफल-0.001 हेक्टेयर.
खसरा नं. अर्जित रकबा ( हे. में ) (1) (2) अ. निजी पट्टे की भूमि 114 0.001
अ. निजी पट्टे की भूमि का योग .. 0.001 ब. म. प्र . शासन की भूमि
म. प्र. शासन की भूमि का योग .. 0.000 अब का योग .. 0.001
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-" बाणसागर परियोजना अन्तर्गत नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत डी. बी. निर्माण कार्य हेतु " में आने वाली निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
पत्र क्र. 325- प्रका.- भू-अर्जन-2023. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा
(ख) तहसील- मऊगंज
(ग ) ग्राम-डिघवार
(घ) क्षेत्रफल -0.002 हेक्टेयर .
खसरा नं . अर्जित रकबा ( हे. में )
(2)
(1) अ. निजी पट्टे की भूमि 91 0.001 20 0.001
अ. निजी पट्टे की भूमि का योग .. 0.002 ब. म. प्र. शासन की भूमि
म. प्र. शासन की भूमि का योग .. 0.000 अब का योग .. 0.002
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-" बाणसागर परियोजना अन्तर्गत नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत डी. बी. निर्माण कार्य हेतु " में आने वाली निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3) भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण , भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
पत्र क्र. 327- प्रका .- भू-अर्जन-2023 . चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- रीवा
(ख) तहसील - नईगढ़ी
(ग) ग्राम- मड़ना
(घ) क्षेत्रफल-0.024 हेक्टेयर .
खसरा नं. (1) अर्जित रकबा ( हे . में ) (2) अ. निजी पट्टे की भूमि 0.024 1019
0.024 ब. म. प्र. शासन की भूमि अ. निजी पट्टे की भूमि का योग . म. प्र . शासन की भूमि का योग .. 0.000 अब का योग .. 0.024 6246
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 जून 2023
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-" बाणसागर परियोजना अन्तर्गत नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत जीरो वैलोसिटी वाल्व चैम्बर निर्माण कार्य हेतु " में आने वाली निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
पत्र क्र. 329- प्रका .- भू-अर्जन-2023. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :
अनुसूची
(क) जिला- रीवा
(ख ) तहसील- मऊगंज
(ग) ग्राम-बरा
(1 ) भूमि का वर्णन (घ) क्षेत्रफल-0.003 हेक्टेयर. खसरा नं. अर्जित रकबा ( हे . में ) (1) (2) अ. निजी पट्टे की भूमि 15 0.001 63 0.001 168 0.001
अ. निजी पट्टे की भूमि का योग . 0.003 ब. म. प्र. शासन की भूमि म. प्र. शासन की भूमि का योग .. 0.000 अब का योग 0.003
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-" बाणसागर परियोजना अन्तर्गत नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत डी. बी. निर्माण कार्य हेतु" में आने वाली निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
पत्र क्र. 331 - प्रका. - भू-अर्जन-2023.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- रीवा
तहसील- मऊगंज
(ख)
(ग) ग्राम- ढेरा
(घ) क्षेत्रफल-0.005 हेक्टेयर .
खसरा नं. अर्जित रकबा ( हे . में ) (1) (2) अ. निजी पट्टे की भूमि
0.001
17
0.001
162
228
0.001
281
0.001
0.001
319
अ. निजी पट्टे की भूमि का योग .. 0.005
ब. म. प्र. शासन की भूमि ब. म. प्र. शासन की भूमि का योग 0.000 अब का योग .. 0.005
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-" बाणसागर परियोजना अन्तर्गत नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत डी. बी. निर्माण कार्य हेतु " में आने वाली निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
6247
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 जून 2023
भाग 1 ]
पत्र क्र. 333 - प्रका.- भू-अर्जन-2023. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि को , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा
(ख) तहसील- उचेहरा
(ग) ग्राम- मऊगंज
(घ) क्षेत्रफल-0.003 हेक्टेयर.
अर्जित रकबा (हे . में ) (2)
खसरा नं. (1)
अ. निजी पट्टे की भूमि
0.001
37
0.001
156
0.001
301
0.003
अ. निजी पट्टे की भूमि का योग ..
ब. म. प्र. शासन की भूमि
0.000
म. प्र. शासन की भूमि का योग ..
अब का योग . 0.003
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-" बाणसागर परियोजना अन्तर्गत नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत डी. बी. निर्माण कार्य हेतु " में आने वाली निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, प्रतिभा पाल , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , प्रशासक भू- अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना , जिला रीवा मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
रीवा, दिनांक 7 मार्च 2023
क्र. 166- भू- अर्जन-कार्य-2021 .-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है : -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- रीवा
(ख) तहसील - हुजूर
(ग) नगर/ ग्राम-मरहा
(घ) क्षेत्रफल लगभग-0.956 हेक्टेयर.
खसरा नं.
अर्जित रकबा (हे. में)
0.336
0.268
0.192
(1) (2) 469 473 474 475
0.160 योग .. 0.956
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, अपर पुर्वा नहर संभाग रीवा के अन्तर्गत नौबस्ता डिस्ट्रीब्यूटरी की कठार माइनर में आने वाली भूमि के लिए भूमि पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मनोज पुष्प , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 जून 2023
6248
कार्यालय , कलेक्टर , जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन ,
राजस्व विभाग
सागर, दिनांक 26 मई 2023 क्र.-073-82-22-23-भू-अर्जन- 23-4263
चुकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शोसन के विभाग बीना पी. एम. यू. जल संसाधन विभाग सागर को हनौता सिंचाई परियोजना अंतर्गत हनौता बांध निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढने की संभावना है । इस परियोजना मे निहित व्यापक लोकहित के दृष्टिगत कुछ प्रभावित व्यक्तियों का विस्थापन आवश्यक हो गया है । चूँकि परियोजना प्रबंधक बीना पी. एम. यू. जल संसाधन विभाग सागर द्वारा प्रमाणित किया गया है कि परियोजना की प्रशासकीय स्वीकृति म.प्र. शासन जल संसाधन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के पत्र क्र. 22 (ए) 371 / 2018 /एम.पी.एस./31 /1742 / भोपाल दिनांक 04.10. 2018 द्वारा प्रदाय की गई है एवं हनौता सिंचाई परियोजना के टी.ओ.आर. की स्वीकृति केन्द्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र कमांक J- 12011 /19/2018- A- 1 (R) नई दिल्ली दिनांक 10 अगस्त 2018 द्वारा प्राप्त की जा चुकी है । अतः अधिनियम की धारा 6(2) के परंतुक अनुसार सामाजिक समाघात निर्धारण के उपलब्ध लागू नहीं होगे । भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 6 (2 ) के परंतुक अनुसार ऐसी सिंचाई परियोजना की बावत् जहां पर्यावरण समाघात निर्धारण प्रक्रिया तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन अपेक्षित है , वहां इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण से संबंधित उपबंध लागू नहीं होगे परियोजना के निर्माण से लगभग सागर एवं विदिशा जिले के 150 ग्रामों की40,000 हेक्टेयर, भूमि सिचिंत होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुर्नर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि एंव मकानो का अर्जन किया जाता है ।
हनौता सिंचाई परियोजना
परियोजना का नाम
(1 )
भूमि का विवरण:
(2)
सागर
1. जिला
खुरई
2. तहसील
दलपतपुर मालगुजारी
3. ग्राम
38
4. पटवारी हल्का नं.
। 5. अर्जित भवन/ परिसम्पत्तियों का
4346.81
विवरण कुल क्षेत्रफल वर्ग मी.
मकान धारक का विवरण
भूमि का मद
प्रभावित मकान का विवरण
खसरा नं.
कुल रकवा
भू- धारक का विवरण
स. क्र.
प्रभावित मकान का क्षेत्रफल (वर्ग मी. )
1
الف
13
मकान पक्का टीनसेड 24.09
शासकीय रास्ता
2.760
71
निर्भयसिंह पिता निरंनसिंह यादव
1 शासकीय
24.09
मकान पक्का टीनसेड
शासकीय रास्ता
71 2.760
रामबाबू पिता पहाडसिंह यादव
2 शासकीय
मकान कच्चा टीनसेड 31.35
शासकीय रास्ता
71 2.760
कृष्णकुमार पिता छत्तरसिंह ठाकुर
3 शासकीय
30.00
मकान कच्या कबेलू
71 2.760
शासकीय रास्ता
रविशंकर पिता गनेशराम अहिरवार
4 शासकीय
15.84
मकान कच्चा कबेलू
शासकीय रास्ता
71 2.760
देवेन्द्र पिता हजारी अहिरवार
15 शासकीय 6249
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 जून 2023
भाग 1 ]
76.76.
मकान कच्चा कबेलू
शासकीय रास्ता
2.760
71
शासकीय
6
भगवानदास पिता अनन्तराम अहिरवार अनन्तराम पिता जालम अहिरवार
18.00
मकान कच्चा कबेलू
शासकीय रास्ता
0.130
75/164
प्रदीप पिता प्रताप कुर्मी
7 शासकीय
15.55
मकान कच्चा कबेलू
शासकीय रास्ता
0.130
75/164
पुष्पेन्द्र सिंह पिता प्रताप सिंह कुर्मी
8 शासकीय
29.44
मकान कच्चा/ पक्का
शासकीय आबादी
1.870
117/1
लक्ष्मीबाई पति मुकेश राजपूत
9 शासकीय
110.67
मकान कच्चा टीनसेड
शासकीय आबादी
1.870
117/1
सचिन पिता प्रकाश चंदेल
शासकीय
10
58.66
मकान कच्चा
शासकीय आबादी
1.870
117/1
मुन्ने खां पिता रज्जाक खां
शासकीय
11
29.90
मकान कच्चा
शासकीय आबादी
1.870.
117/1
रामू पिता उमेद सौर
12 शासकीय
31.55
मकान कच्चा कबेलू
शासकीय आबादी
1.870
117/1
लाडो पति उमेद सौर
शासकीय
13
1.44
पक्काशौचालय
26.87
मकान कच्चा कबेलू
शासकीय आबादी
1.870
117/1
रज्जन पिता उमेद सौर
शासकीय
14
21.42
मकान कच्चा क्षतिग्रस्त
शासकीय आबादी
1.870
117/1
संतोष पिता उमेद सौर
शासकीय
15
15.84
मकान कच्चा टीनसेड
शासकीय आबादी
1.870
117/1
शारदा पति पप्पू सौर
शासकीय
16
1.44
शौचालय पक्का
32.10
शासकीय आबादी
1.870
117/1
रानी पति लक्खू आदिवासी
शासकीय
17
मकान कच्चा कबेलू पक्काशौचालय
1.44
51.69
मकान कच्चा
शासकीय आबादी
1.870
117/1
गोविन्द्र पिता खचोरा सौर
शासकीय
18
1.44
पक्का शौचालय
14.88
मकान कच्चा क्षतिग्रस्त
शासकीय आबादी
1.870
117/1
प्रकाश पिता दिलीप सौर
शासकीय
19
۱
42.33
शासकीय आबादी
1.870
117/1
रामसिंह पिता खचोरा आदिवासी
शासकीय
20
1.44
मकान कच्चा कबेलू पक्काशौचालय
18.20
मकान कच्चां कबेलू
शासकीय आबादी
1.870
117/1
बबलू पिता अमोल आदिवासी
शासकीय
21
क्षतिग्रस्त
53.49
मकान कच्चा
शासकीय आबादी
1.870
117/1
अमोल पिता सुक्के आदिवासी
शासकीय
22
1.44
पक्काशौचालय
42.24
मकान कच्चा
शासकीय आबादी
1.870
117/1
पर्वत पिता भूरे आदिवासी
शासकीय
23
1.44
पक्काशौचालय
40.71
मकान कच्चा
शासकीय आबादी
1.870
117/1
धनीराम पिता सुम्भे सौर
शासकीय
24
1.44
पक्काशौचालय
53.82
मकान कच्चा
शासकीय आबादी
1.87
117/1
मुन्नीबाई पति उधम सौर
शासकीय
25
1.44
पक्काशौचालय
20.52
मकान कबेलू छप्पर
शासकीय आबादी
1.870
117/1
लीला पिता सुम्मे सौर
शासकीय
26
पक्काशौचालय
1.44 [ भाग 1
6250
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 जून 2023
35.77
मकान कबेलू छप्पर
शासकीय आबादी
1.870
रामवती पति रामप्रसाद सौर
117/1
शासकीय
17.64
मकान कच्चा कबेलू
शासकीय आबादी
1.870
शासकीय गनपत पिता जगन आदिवासी 117/1
28
पक्काशौचालय
1.44
42.48
मकान कबेलू छप्पर
शासकीय आबादी
1.870
117/1
29 शासकीय बतीबाई पति मुलू सौर
मकान पक्का
24.12
शासकीय आबादी
1.870
117/1
शासकीय रामसेवक पिता मुलू आदिवासी
30
मकान कच्चा
12.39
मकान कच्चा
शासकीय आबादी
16.80
1.870
117/1
शासकीय शोभाराम पिता भवंर सौर
31
पक्काशौचालय
1.44
30.81
1.870 शासकीय आबादी मकान कबेलू छप्पर
117/1
शासकीय जगदीश पिता भवंर सौर
मकान कच्चा
शासकीय आबादी
12.32
1.870
117/1
सुहागरानी पति भवंर सौर
शासकीय
3333 32
पक्काशौचालय
1.44
20.00
मकान पी.एम.आवास
16.40
शासकीय आबादी
1.870
117/1
दुरजन पिता मुलू सौर
शासकीय
34
मकान कच्चा पक्काशौचालय
1.44
71.69
1.870
मकान कबेलू छप्पर
शासकीय आबादी
117/1
शासकीय घनश्याम पिता मुलू सौर
35
पक्का शौचालय
1.44
8.37
मकान कच्चा
शासकीय आबादी
1.870
117/1
शासकीय रामलाल पिता मुलू आदिवासी
36
पक्काशौचालय
1.44
39.60
मकान कच्चा
शासकीय आबादी
1.870
117/1
शासकीय नेतराम पिता रामलाल सौर
37
मकान कच्चा
शासकीय आबादी
16.72
1.870
117/1
शासकीय नर्मदा पिता रामलाल आदिवासी
38
मकान कच्चा खंडहर 45.00
शासकीय आबादी
1.870
117/1
शासकीय मुन्नी सौर पति परमानंद सौर
39
20.00
मकान कच्चा क्षतिग्रस्त
पक्का शौचालय
1.44
23.20
मकान कच्चा कबेलू
मकान कच्चा
29.52
शासकीय आबादी
1.870
117/1
सुकालबाई पति भवंर सौर
शासकीय
40
पक्काशौचालय
1.44
71.19
1.870
मकान कच्चा कबेलू
शासकीय आबादी
117/1
शासकीय लखन आदिवासी पिता बंब्बू
41-
आदिवासी
पक्काशौचालय
1.44
47.12
शासकीय आबादी मकान कच्चा कबेलू
117/1 1.870
शासकीय पुष्पेन्द्र दांगी पिता हाकमसींग दांगी
42
45.36
मकान कच्चां कबेलू
शासकीय आबादी
1.870
117/1
तुलसीराम. पिता बाबूलाल सौर
शासकीय
43
20.91
1.870 शासकीय आबादी मकान कच्चा कबेलू
117/1
शासकीय तुलई पिता बाबूलाल सौर
44
भकान कच्चा कबेलू 108.29
शासकीय आबादी
1.870
117/1
कीरतसिंह पिता लक्ष्मनसिंह गौड
शासकीय
45
पक्काशौचालय
1.44
मकान पी.एम.आवास 20.00 6251
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 जून 2023
भाग 1 ]
LA
63.70
मकान कच्चा
शासकीय आबादी
1.870.
117/1
शासकीय पंप्पू पिता मुन्नालाल आदिवासी
46
पक्का शौचालय
1.44
50.76
मकान कच्चा
शासकीय आबादी
1.870
117/1
हिम्मतसिंह पिता किशन आदिवासी
"शासकीय
47
पक्काशौचालय
1.44
20.00
मकान पी.एम.आवास
38.34
मकान कच्चा कबेलू
शासकीय आबादी
1.870
117/1
चंद्रेश पिता हिम्मतसींग सौर
शासकीय
48
पक्काशौचालय
1.44
12.95
मकान कच्चा
शासकीय आबादी
1.870
117/1
शासकीय भीकम पिता बलीराम सौर
49
34.10
मकान कच्चा
शासकीय आबादी
1.870
117/1
शासकीय गोपी सौर पिता मिश्रीलाल सौर .
50
1.44
पक्काशौचालय
20.00
मकान पी.एम.आवास
57.34
मकान कबेलू छप्पर
शासकीय आबादी
1.870
117/1
महेश पिता मिश्रीलाल सौर
$1 शासकीय
14.04
मकान कच्चा
शासकीय आबादी
1.870
117/1
बूंदाबाई पति मिश्रीलाल
शासकीय
52
15.95
1.870
मकान कबेलू छप्पर
शासकीय आबादी
117/1
बाबू सौर पिता गोपी सौर
शासकीय
53
G
मकान कच्चा
19.44
शासकीय आबादी
1.870
117/1
शासकीय रामराज सौर पिता भंवरलाल सौर
54
66.96
मकान कबेलू छप्पर
1:870 शासकीय आबादी
117/1
शासकीय विजय पिता भंवरलाल सॉर
5.
पक्काशौचालय
1.44
20.28
मकान कबेलू छप्पर
1.870 शासकीय आबादी
117/1
शासकीय रम्मू पिता गुमान सौर
56
पक्काशौचालय
1.44
36.26
मकान कच्चा
शासकीय आबादी
1.870
आजादरानी पिता जुगराज सौर
शासकीय
117/1
57
1.44
पक्काशौचालय
शासकीय आबादी
1.870
117/1
पार्वती पति दुर्गा सौर
शासकीय
58
मकान कच्चा
77.40
46.11
मकान कच्चा
शासकीय आबादी
1.870
शासकीय
117/1
संतोष पिता दुर्गा सौर
59
87.40
मकान कबेलू छप्पर
शासकीय आबादी
1.870
117/1
शासकीय हरीराम पिता दोजे सौर
60
पक्काशौचालय
1.44
20.00
मकान पी.एम.आवास
32.13.
शासकीय आबादी
शासकीय
मकान कच्चा
पर्वत पिता भंवर आदिवासी
1,870
61
117/1
1.44
पक्का शौचालय
शासकीय आबादी
1.870
117/1
शासकीय खिम्मा सौर पिता बब्बू सौर
62
मकान कच्चा
76.67
32.96
मकान कच्चा कवेलू
शासकीय आबादी
1.870
117/1
शासकीय लीला पिता बाबूलाल सौर
63
पक्काशौचालय
1.44 [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 जून 2023
6252
39.68
मकान कच्चा कबेलू
शासकीय आबादी
1.870
117/1
रामकिशन पिता हरीसिंह सौर
4 शासकीय
33.15
मकान कच्चा
शासकीय आबादी
1.870
117/1
मानकुवंर पति जाहरसिंह आदिवासी
शासकीय
65,
1.44
पक्काशौचालय
43.07
मकान कबेलू छप्पर
शासकीय आबादी
117/1 1.870
सुन्दर पिता परमानंद सौर
शासकीय
66
31.62
मकान कच्चा कबेलू
शासकीय आबादी
1.870
117/1
चुन्नू पिता रामप्रसाद सौर
शासकीय
67
11.55
मकान कच्चा
शासकीय आबादी
1.870
117/1
रामबाई पति रामप्रकाश
शासकीय
68
20.00
मकान पी.एम.आवास
1.44
शौचालय
14.72
मकान कच्चा कबेलू
शासकीय आबादी
1.870
117/1
कल्लो पति लल्लू
शासकीय
69
58.09
मकान कच्चा
शासकीय आबादी
1.870
117/1
संदीप पिता खुशाल सौर
शासकीय
70
25.56
मकान कच्चा
शासकीय आबादी
1.870
117/1
खुशाल पिता भागीरथ सौर
शासकीय
71
18.91
मकान कच्चा
शासकीय आबादी
1.870
117/1
शिवराज पिता वल्ले
शासकीय
12
28.56
मकान कबेलू छप्पर
शासकीय आबादी
1.870
117/1
देवेन्द्र पिता सवाल सिंह राजपूत
शासकीय
73
12.58
मकान कच्चा
शासकीय आबादी
1.870
117/1
राजेन्द्रसिंह पिता श्रीरामसिंह दांगी
शासकीय
74
143.53
मकान कच्चा कबेलू
शासकीय आबादी
1.870
117/1
फूलसींग पिता मानसिंह गौंड
शासकीय
20.00
मकान पी.एम.आवास
19.25
मकान कबेलू छप्पर
शासकीय आबादी
1.870
117/1
कमल पिता सुखराम गौंड
शासकीय
76
8.16
मकान कच्चा चबूतरा
17.92
मकान कच्चा कबेलू
शासकीय आबादी
1.870
117/1
चन्द्राबाई पति सुखराम गौंड
शासकीय
77
9.90
चबूतरा कच्चा
1.44
पक्काशौचालय
33.74
मकान कच्चा
शासकीय आबादी
1.870
117/1
पुरुषोत्तम पिता बलवंत
शासकीय
78
1.44
पक्काशौचालय
17.34
मकान कच्चा
शासकीय आबादी
1.870
117/1
गौतम पिता बुद्दे आदिवासी
शासकीय
79
22.80
मकार्न कच्चा
शासकीय आबादी
1.870
117/1
नारायण पिता रामदीन गौड
शासकीय
80
82.00
मकान कच्चा टीनसेड
शासकीय आबादी
1.870
117/1
वीरन पिता जगन सिंह गौंड
शासकीय
81
196.16
मकान कच्चा कबेलू
शासकीय आबादी
1.870
117/1
सूरज पिता परमसिंह
शासकीय
82
2.88
पक्काशौचालय
116.49
मकान कच्चा कबेलू
शासकीय आबादी
1.870
117/1
नन्नू पिता कम्मोद सौर
शासकीय
83
1.44
पक्काशौचालय 6253
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 जून 2023
भाग 1 ]
शासकीय धनसिंह पिता रमचे सौर 34
शासकीय राजेन्द्र पिता कमल सौर 85
शासकीय निरन पिता कमल सौर
86
शासकीय कमल पिता रतन आदिवासी 87
भग्गो पति हरकिशन
88 शासकीय
शासकीय अरविन्द्र पिता हरकिशन सौर 89
शासकीय रतन पिता मंगल सौर
90
गुलाब रानी बेवा ग्यारसी
शासकीय
91
नंदू पिता ग्यारसी सौर
शासकीय
92
शासकीय राजबाई पति बब्बू सौर
93
भूरी पति जुझार
94 शासकीय
प्रताप पिता महेन्द्रसिंह दांगी शासकीय
95
सवालसिंह पिता मचलसिंह राजपूत शासकीय
96
मकान कच्चा
25.92 शासकीय आबादी
1.870
117/1
पक्काशौचालय
1.44
मकान कच्चा
28.80 शासकीय आबादी
1.870
117/1
49.16
मकान कच्चा कबेलू
शासकीय आबादी
1.870
117/1
मकान कच्चा
शासकीय आबादी
63.80
1.870
117/1
20.00
मकान पी.एम.आवास
मकान कच्चा
75.72 शासकीय आबादी
1.870
117/1
पक्काशौचालय
1.44
मकान कच्चा
23.20 शासकीय आबादी
1.870
117/1
104.26
मकान कच्चा कबेलू
शासकीय आबादी
1.870
117/1
पक्काशौचालय
1.44
20.00
मकान पी.एम.आवास
67.20
मकान कच्चा कबेलू
1.870 शासकीय आबादी
117/1
पक्काशौचालय
1.44
मकान पी.एम.आवास 20.00
मकान कच्चा
शासकीय आबादी
55.50
1.870
117/1
27.36
मकान कच्चा कबेलू
शासकीय आबादी
1.870
117/1
पक्का शौचालय
शासकीय आबादी
1.44
1.870
117/1
मकान कच्चा टीनसेड शासकीय चारागाह
40.01
94 2.410
70.68
मकान कच्चा/ पक्का 2.410
94
शासकीय चारागाह
पक्का शौचालय
1.44
4346.81
योग :-
राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 16-15-(7) 2014- सात- शा, 2 ए भोपाल, दिनांक 29.09.2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10.2014 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू- अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को , जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशा के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियन की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशत किया जाता है । अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खुरई एवं परियोजना प्रबंधक बीना पी. एम. यू. जल संसाधन विभाग सागर प्रभारी अधिकारी,
राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 16-15- (7) 2014- सात- शा, 2 ए भोपाल, दिनांक 29.09.2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10.2014 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1 ) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिभ्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्श्वापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है । तथा परियोजनांतर्गत भू-अर्जन अधिनियम 2013 के तहत प्रभावित कुटुंबों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन हंतु पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन नीति तैयार की गई है जिसका पुनर्वासन आयुक्त महोदय (आयुक्त महोदय , सागर संभाग सावर ) द्वारा अनुमोदन किया गया है ।
.. अधिनियम की धारा 15 (1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधीकरी (राजस्व) खुरई में ) आक्षेप यदि कोई हो फाईल किए जा सकेगें ।
भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खुरई एवं परियोजना संचालक बीना पी. एम . यू. जल संसाधन विभाग सागर के कार्यालय में किया जा सकता है । मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार ।
6254
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 जून 2023
क्र.-83-82-23-24-भू-अर्जन-23-4264
चुकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग बीना पी. एम. यू. जल संसाधन विभाग सागर को हनौता सिंचाई परियोजना अंतर्गत हनौता बांध निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढने की संभावना है । इस परियोजना मे निहित व्यापक लोकहित के दृष्टिगत कुछ प्रभावित व्यक्तियों का विस्थापन आवश्यक हो गया है । चूँकि परियोजना प्रबंधक बीना पी. एम. यू. जल संसाधन विभाग सागर द्वारा प्रमाणित किया गया है कि परियोजना की प्रशासकीय स्वीकृति म. प्र. शासन जल संसाधन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के पत्र क्र. 22(ए) 371 / 2018 / एम.पी.एस./31 / 1742/ भोपाल दिनांक 04.10. 2018 द्वारा प्रदाय की गई है एवं हनौता सिंचाई परियोजना के टी.ओ.आर. की स्वीकृति केन्द्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र कमांक J-12011 /19/2018 -A-1 ( R ) नई दिल्ली दिनांक 10 अगस्त 2018 द्वारा प्राप्त की जा चुकी है । अतः अधिनियम की धारा 6(2) के परंतुक अनुसार सामाजिक समाघात निर्धारण के उपलब्ध लागू नहीं होगे । भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 6 (2) के परंतुक अनुसार ऐसी सिंचाई परियोजना की बावत् जहां पर्यावरण समाघात निर्धारण प्रक्रिया तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन अपेक्षित है, वहां इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण से संबधित उपबंध लागू नहीं होगे परियोजना के निर्माण से लगभग सागर एवं विदिशा जिले के 150 ग्रामों की 40,000 हेक्टेयर, भूमि सिचिंत होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुर्नर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि एंव मकानो का अर्जन किया जाता है ।
परियोजना का नाम
(1)
हनौता सिंचाई परियोजना
(2)
भूमि का विवरण:
सागर
1.जिला
खुरई
2. तहसील
आसौली
3. ग्राम
39
4. पटवारी हल्का नं.
। 5. अर्जित भवन/ परिसम्पत्तियों का
13368.92
L विवरण कुल क्षेत्रफल वर्गमीटर
भूमि का
स.क्र.
मकान धारक का विवरण
खसरा नं.
मद
कुल रकवा
भु-धारक का विवरण
प्रभावित मकान का विवरण
प्रभावित मकान का क्षेत्रफल (वर्गमी.)
2
1
3)
41
5
6
,8)
(ふ
1 शासकीय हरिबाई पति रतनसिंह
5.030
चारागाह
59/1
27.23
मकान कच्चा
2
5.030
चारागाह
59/1
शासकीय
134.22
मकान कबेलू छप्पर टीनशेड
चैनसिंह राजपूत पिता मचलसिंह राजपूत
पक्काशौचालय
1.44
67 0.590
चारागाह
3 शासकीय
29.12 मुन्ना आदिवासी पिता फूलसिंह आदिवासी
मकान कबेलू छप्पर टीनशेड
89 0.920 आबादी गाँवठान
33.80-
मकान पक्का+टीनशेड
67
चारागाह
4 शासकीय
0.590
12.25
मकान, कबेलू छप्पर
खूबसींग आदिवासी पिता मुन्ना आदिवासी
77 0.090 आबादी गॉवठान पक्का शौचालय
1.44 कल्लूसिंह चढ़ार पिता मर्दन चढ़ार
5 शासकीय
77 0.090
6 शासकीय देवी अहिरवार पिता मनसुख अहिरवार
45.60
आबादी गाँवठान मकान कच्चा कबेलू
7 शासकीय
77 0.090
52.25
मकान कबेलू छप्पर
आबादी गाँवठान
टीकाराम अहिरवार पिता गोपीलाल अहिरवार 6255
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 जून 2023
भाग 1 ]
52.25
0.090
मकान कबेलू छप्पर
77
आबादी गाँवठान
शासकीय अशोकरानी अहिरवार पति गोपीलाल अहिरवार
68.48
0.920
मकान कच्चा कबेलू
89
आबादी गाँवठान
9
गजराज चढ़ार पिता गरीबे चढ़ार
शासकीय
1.44
पक्काशौचालय
चारागाह
20.90
0.590
67
मकान कच्चा कबेलू
मकान पक्का
शासकीय रास्ता
39.68
0.250
82
मंटूलाल यादव पिता माखन लाल यादव
10 शासकीय
मकान कच्चा
21.32
5.76
0.250
मकान कच्चा कबेलू
82
शासकीय रास्ता
श्रीराम यादव पिता माखन लाल यादव
11 शासकीय
मकान पक्का
42.58
36.99
0.250
मकान कच्चा कबेलू
82
शासकीय रास्ता
माखन सिंह पिता हरप्रसाद यादव
12 शासकीय
मकान पक्का
शासकीय रास्ता
44.18
0.250
82
13
विक्रम सिंह यादव पिता हरप्रसाद यादव
शासकीय
मकान कच्चा
8.00
मकान पक्का+कच्चा 28.34
शासकीय रास्ता
0.250
82
राधे यादव पिता विक्रम यादव
14 शासकीय
मकान कच्चा
30.38
शासकीय रास्ता
0.250
82
शासकीय सोनू यादव पिता विक्रम यादव
15
मकान पक्का
8.40
67.50
चारागाह
0.100
90
मकान कच्चा कबेलू
प्रताप सेन पिता मंगल सेन
शासकीय
16
1.44
पक्काशौचालय
30.82
0.920
मकान पक्का
आबादी गाँवठान
89
शासकीय मुलू चढ़ार पिता अजुद्धी चढ़ार
17
27.84
मकान कबेलू छप्पर
3.57
पक्काशौचालय
26.40
मकान पक्का
आबादी गाँवठान
0.920
89
शासकीय सोनू पिता गजराज चढ़ार
18
50.56
मकान कच्चा
60.48
मकान कच्चा
आंबादी गाँवठान
0.920
89
शासकीय तुलसी चढ़ार पिता आलम चढ़ार
19
37.20
0.920
89
मकान कबेलू छप्पर
आबादी गाँवठान
शासकीय नंदराम चढ़ार पिता तुलसीराम चढ़ार
20,
23.40
मकान कच्चा टपरा
आबादी गाँवठान
0.920
89
शासकीय देशराज चढ़ार पिता तुलसीराम चढ़ारं
21
मकान कच्चा
18.06
0.920 आबादी गाँवठान
89
शासकीय कमला चढ़ार पत्नि दम्मा चढ़ार
22
65.72
आबादी गाँवठान
0.920
89
शासकीय शैलेन्द्र चढ़ारं पिता नर्मदा चढ़ार
23
मकान कच्चा कबेलू टीनशेड
1.44
पक्काशौचालय
52.03
0.920
मकान कच्चा कबेलू
89
आबादी गाँवठान
शासकीय नर्मदा प्रसाद चढ़ार पिता गरीबे चढ़ार
24
मकान पक्का
23.40
आबादी गाँवठान
89 0.920
शासकीय सबरसींग पिता तुलसीराम चढ़ार
'25
61.32
मकान कच्चा कबेलू
1.44
पक्काशौचालय
85.12
आबादी गाँवठान
0.920
89
गोलू चढ़ार पिता सबरसींग
26 शासकीय
मकान कच्चा कबेलू टीनशेड
21.00
आबादी गॉवठान
0.920
89
शीलरानी सौर पत्नि बलू सौर
27 शासकीय
मकान कच्चा कबेलू टपरा
22.32
मकान पक्का
आबादी गाँवठान
0.920
89
संतोष चढ़ार पिता परमानंद चढ़ार
28 शासकीय
57.30
मकान कच्चा कबेलू टीनशेड
3.20
पक्काशौचालय
60.56
आबादी गॉवठान,
89
0.920
शासकीय सीताराम चढ़ार पिता परमानंद चढ़ार
129
1.44
मकान कच्चा पक्काशौचालय
75.30
0.920
89
आबादी गाँवठान
शासकीय कमल चढ़ार पिता परमानंद चढ़ार
५०
4.50
मकान कच्चा कबेलू पक्काशौचालय
मकान कच्चा
23.80
आबादी गाँवठान
0.920
89
राजेन्द्र चढ़ार पिता कमल चढ़ार
31 शासकीय 6256
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 जून 2023
0.920
शासकीय रामसेवक पिता लज्जू आदिवासी
89
32
51.75
आबादी गाँवठान मकान कच्चा कबेलू
33.80
मकान पक्का फाउण्डेशन
पक्काशौचालय
1.44
89
0.920 आबादी गॉवठान
33 शासकीय
28.81 राजभान सहरिया पिता तेजसिंह सहरिया
मकान कच्चा कबेलू टीनशेड
89
आबादी गाँवठान टीनशेड
0.920
34.31
शासकीय
34.
खूबसींग आदिवासी पिता लल्जू आदिवासी
उदयराज यादव पिता जयराम यादव
35 शासकीय
89
0.920
89.01
आबादी गाँवठान मकान कच्चा कबेलू
पक्काशौचालय
1.68
89 0.920
37.53
36 शासकीय
आबादी गाँवठान मकान कबेलू छप्पर
गुड्डा आदिवासी पिता कुदऊ आदिवासी
89 0.920
26.98
37 शासकीय
आबादी गॉवठान मकान कबेलू छप्पर
सूरज सींग पिता गुड्डा आदिवासी टीकाराम पिता गुड्डा आदिवासी
89
0.920 आबादी गॉवठान कच्चा मकान
24.48
रामू आदिवासी पिता प्रेमा आदिवासी .
38, शासकीय
89
0.920 आबादी गाँवठान
13.30 शासकीय
39,
लालचंद आदिवासी पिता गोविंद आदिवासी
मकान कच्चा कबेलू टीनशेड
मकान कच्चा
गोविंद आदिवासी पिता प्रेमा आदिवासी
0.920 आबादी गाँवठान
40 शासकीय
89
51.19
89 0.920
99.23
41 शासकीय तेजसिंह सहरिया पिता टुन्डे सहरिया
मकान कच्चा कबेलू
आबादी गॉवठान
1
पक्काशौचालय
1.80
मकान कच्चा
42 शासकीय
89
आबादी गॉवठान
0.920
42.00 नरेन्द्र आदिवासी पिता रामदयाल आदिवासी
मकान कच्चा
आबादी गॉवठान
89
0.920
13.20
43 शासकीय रामदयाल आदिवासी पिता टुन्डे आदिवासी
मकान पक्का
32.20
पक्काशौचालय
3.78
89
0.920 आबादी गाँवठान मकान कच्चा
42.10
44 शासकीय नरेश आदिवासी पिता बृजलाल आदिवासी
89
0.920
80.32
मकान कबेलू छप्पर
45 शासकीय
आबादी गाँवठान
रविलाल आदिवासी पिता कुदऊ आदिवासी
61.42
89 0.920
मकान कच्चा कबेलू
आबादी गाँवठान
शासकीय
46
गुलाब आदिवासी पिता जालम आदिवासी
0.920 आबादी गॉवठान
89
61.82
47 शासकीय
मकान कबेलू छपपर-टीनशेड
रंजनसिंह आदिवासी पिता गुलाब आदिवासी
1.44
पक्काशौचालय कच्चा टीनशेड
आबादी गाँवठान
89
0.920
12.24
शासकीय
48
मोहन आदिवासी पिता कुद्धीलाल आदिवासी
मकान फाउण्डेशन
12.25
संतोष आदिवासी पिता मोहन आदिवासी
49 शासकीय
0.920 आबादी गॉवठान मकान कच्चा
14.00
89
पक्काशौचालय
1.44
0.100
90
चारागाह
21.76
मकान पक्का
शासकीय मुकेश सेन पिता मंगल सेन
50.
66.60
मकान कबेलू छप्पर पक्काशौचालय
1.44
शासकीय हीरालाल आदिवासी पिता मोहन
चारागाह
मकान कच्चा
51
90 0.100
30.24
आदिवासी
90
चारागाह
0.100
63.30
शासकीय केशरबाई पति शिब्बू अहिरवार
52
मकान कच्चा कबेलू
पक्काशौचालय
1.44
चारागाह
90
32.96
0.100
शासकीय बाबूलाल आदिवासी पिता भुन्नालाल
53
मकान कच्चा कबेलू
आदिवासी
90
0.100
चारागाह
मकान कच्चा
15.64
54 शासकीय बेटीबाई आदिवासी पति मुन्नालाल
आदिवासी 6257
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 जून 2023
भाग 1 ]
18.20
मकान अर्ध पक्का
चारागाह
0.100
90
55
शासकीय
27.71 जमनाबाई आदिवासी पति हलकई आदिवासी
मकान कच्चा कबेलू
42.88
चारागाह
मकान कच्चा
0.320
92
पूरन चढ़ार पिता अमोली चढ़ार
56 शासकीय
43.52
चारागाह
0.320
92
57 शासकीय
मकान कबेलू छप्पर टीनशेड
सुरेन्द्र आदिवासी पिता गुलाब आदिवासी
53.64
चारागाह
0.320
92
विजय सेन पिता मंगल सेन
58 शासकीय
मकान कबेलू छप्पर फाउण्डेशन
36.63
चारागाह
0.320
92
शासकीय बबलू अहिरवार पिता शिब्बू अहिरवार
59
मकान कबेलू छप्पर टीनशेड
11.16
चारागाह
0.100
90
मकान कच्चा कबेलू
66.08
0.030
220
मकान कच्चा कबेलू
आबादी गाँवठान
महेन्द्र आदिवासी पिता जगन आदिवासी
60 शासकीय
52.46
मकान कच्चा
आबादी गाँवठान
0.030
220
बादल सिंह पिता जगन आदिवासी
शासकीय
61
1.44
पक्काशौचालय
38.28
आबादी गाँवठान
0.030
220
शासकीय संतोष सौर पिता जगन सौर
62
मकान कच्चा+टीनशेड
53.52
शासकीय मकान कच्चा
0.080
222
बलराम पिता चरणसींग यादव
शासकीय
63
23.46
मकान पक्का
1.44
शौचालय
63.60
मकान कच्चा
शासकीय
0.080
222
शासकीय रामसखी पति चरणसींग यादव
64
73.24
चारागाह
0.100
240
शासकीय श्रीराम सेन पिता फूलसिंह सेन
65
मकान कच्चा+टीनशेड
29.76
चारागाह
0.100
240
मकान कच्चा कबेलू
शासकीय बबलू यादव पिता पन्नालाल यादव
66
1.44
पक्काशौचालय
33.62
मकान पक्का
चारागाह
0.100
240
शासकीय प्रताप पिता शिब्बू अहिरवार
67
1.44
पक्काशौचालय
34.70
चारागाह
240 0.100
कच्चा कबेलू
शासकीय कैलाश पिता शिब्बू अहिरवार
68
125.96
चारागाह
240 0.100
शासकीय शिब्बू अहिरवार पिता सोमत अहिरवार
69
1.44
कच्चा कबेलू पक्काशौचालय
63.66
मकान पक्का
0.020 आबादी गॉवठान
249
70
शोभाराम यादव पिता भूरे यादव
शासकीय
17.74
1.44
मकान कच्चा कबेलू पक्काशौचालय
26.09
आबादी गाँवठान
0.020
249
शासकीय नारायण यादव पिता शोभाराम यादव
71
मकान कच्चा कबेलू टीनशेड छत
23.69
चारागाह
0.100
240
मकान कच्चा कबेलू
शासकीय रामसखी यादव पिता बबलू यादव
72
50.02
मकान पक्का
आबादी गॉवठान
1.690
376
73
शासकीय
72.27
मकान कच्चा कबेलू
त्रिलोकसिंह यादव पिता मुंशी लालयादव दीवार
1.44
पक्काशौचालय
39.20
मकान कच्चा
आबादी गाँवठान
1.690
376
शासकीय विष्णुप्रसाद यादव पिता तुलाराम यादव
74
120.96
1.690
376
मकान कच्चा कबेलू
आबादी गाँवठान
75
हरिओम यादव विष्णुप्रसाद यादव
शासकीय
1.44
पक्काशौचालय
69.56
आबादी गाँवठान
376 1.690
शासकीय रामकरन यादव पिता विष्णुप्रसाद यादव
76
मकान कच्चा छत पाटे खप्पर
1.44
पक्काशौचालय
87.07
मकान पक्का
आबादी गॉवठान
1.690
376
शासकीय बृजमोहन यादव पिता चुन्नीलाल यादव
77
18.09
मकान कच्चा कबेलू
50.30
1.690
376
आबादी गॉवठान
78
रामेश्वर यादव माता कुसुमरानी यादव
शासकीय
1.44
मकान कच्चा कबेलू शौचालय पक्का 6258
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 जून 2023
2 ) 1:
79 शासकीय अवधेश यादव पिता कृष्णबिहारी यादव 376 1.690 आबादी गाँवठान मकान कच्चा कबेलू
32.34
80 शासकीय मूरत सिंह यादव पिता रामकिशन यादव 376 1.690 आबादी गाँवठान मकान पक्का 23.97
90 0.100 चारागाह मकान कच्चा कबेलू 43.84
81 शासकीय रामकिशन यादव पिता भूरे यादव 376 1.690 आबादी गॉवठान मकान कच्चा / पक्का, 71.40
पक्काप्रथम तल
90 0.100 चारागाह 92.42
मकान कच्चा कबेलू
शासकीय गजानंद प्रसाद तिवारी पिता बालाप्रसाद 376 1.690 आबादी गॉवठान मकान पक्का 21.84
तिवारी
शौचालय पक्का 1.44
83 शासकीय राजेन्द्र तिवारी पिता गजानंद तिवारी 376 1.690 आबादी गाँवठान मकान पक्का 44.84
शौचालय पक्का 1.44
मंदिर पक्का 52.26
84 शासकीय शिवनारायण यादव पिता धीरज यादव 376 1.690 आबादी गॉवठान मकान पक्का कबेलू 45.57
क्षतिग्रस्त शौचालय 1.44
85 शासकीय गोविन्द यादव पिता धीरज यादव 376 1.690 आबादी गाँवठान पक्कामकान 55.80
86 शासकीय धीरज यादव पिता रामसहाय यादव 376 1.690 आबादी गाँवठान मकान पक्का 97.65
मकान कच्चा 26.88
87 शासकीय नरेश यादव पिता वीरसिंह यादव 376 1.690 आबादी गॉवठान मकान पक्का 42.84
मकान कच्चा 13.26
88 शासकीय वीरसिंह यादव पिता नाथूराम यादव 376 1.690 आबादी गॉवठान मकान पक्का 46.90
कच्चा कबेलू 18.90
89 शासकीय शेरसिंह यादव पिता लक्ष्मण सिह यादव 376 1.690 आबादी गाँवठान कच्चा कबेलू 23.36
90 शासकीय देवीसींग , वीरसीग , हरगोविन्द, 376 1.690 आबादी गॉवठान मकान कच्चा 38.08
अच्छेलाल , रतिराम, रम्मू, विनीता पिता
हरीसीग, क्रपारानी वेवा हरीसीग यादव
91 शासकीय बदनसिंह यांदव पिता लक्ष्मणसिंह यादव 376 1.690 आबादी गॉवठान मकान कच्चा कबेलू 82.68
92 शासकीय देवाराम तिवारी पिता बालाप्रसाद तिवारी 376 1.690 आबादी गाँवठान मकान कच्चा कबेलू 45.27
93 शासकीय जयरामसिंह यादव पिता भूरेसिंह यादव 376
1.690 आबादी गाँवठान मकान कच्चा कबेलू 90.28
मकान पक्का 48.97
92 0.320 चारागाह मकान कच्चा 70.56
94 शासकीय फूलसिंह सेन पिता धनसिंह सेन 376 1.690 आबादी गाँवठान मकान कच्चा कबेलू 99.02.
पक्काशौचालय 1.44
95 शासकीय रगवर सेन पिता गोरेलाल सेन 376 1.690 आबादी गॉवठान मकान. कच्चा 19.13
96 शासकीय गोलू सेन पिता लखन सेन 376 1.690 आबादी गाँवठान मकान कच्चा 8.68
97 शासकीय धमेन्द्र सेन पिता रामदयाल सेन 376 1.690 आबादी गॉवठान मकान कच्चा 21.35
98 शासकीय कोमल पिता गोरेलाल सेन 376 1.690 आबादी गाँवठान मकान कच्चा 25.30
99 शासकीय सुदामा पिता बालाप्रसाद तिवारी 376 1.690 आबादी गॉवठान मकान 22.32
कच्चा+टीनशेड
100 शासकीय रामनाथ तिवारी पिता बालाप्रसाद 376 1.690 आबादी गाँवठान मकान कच्चा 51.45
तिवारी
101 शासकीय जगभान तिवारी पिता बालाप्रसाद 376 1.690 आबादी गाँवठान मकान पक्का 38.18
तिवारी
102 शासकीय विवेक यादव पिता बलराम यादव 376 1.690 आबादी गाँवठान मकान कच्चा, छत 46.35
खप्पर +टीनशेड
पक्काशौचालय 1.44
6259
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 जून 2023
भाग 1 ]
103 शासकीय लालसिंह यादव पिता रामसहाय यादव 376 1.690 आबादी गॉवठान मकान कच्चा/ पक्का 148.68
104 शासकीय तुलसीराम पिता बुद्धे अहिरवार 376 1.690 आबादी गॉवठान मकान कच्चा/ पक्का 118.78
105 शासकीय भागीरथ अहिरवार पिता तुलसीराम 376 1.690 आबादी गॉवठान मकान पक्का 30.81
अहिरवार मकान कच्चा
86.85
पक्काशौचालय 1.44
106 शासकीय दयाराम अहिरवार पिता तुलसीराम 376 1.690 आबादी गॉवठान मकान कच्चा कबेलू 34.20
अहिरवार
107 शासकीय कमलेश अहिरवार पिता तुलसीराम 376 1.690 आबादी गॉवठान मकान कच्चा 32.64
अहिरवार
1108 शासकीय हलकई अहिरवार पिता अमरासिंह 376 1.690 आबादी गॉवठान मकान कच्चा 19.89
अहिरवार पक्काशौचालय
1.44
मकान कच्चा 17.10
५०१ शासकीय रामरतन सिंह पिता अमरासिंह अहिरवार 376 1.690 आबादी गाँवठान मकान कच्चा 75.34
मकान पक्का 2.70
पक्काशौचालय 1.44
110 शासकीय हरवाबाई पति अमरासिंह अहिरवार 376 1.690 आबादी गाँवठान मकान कच्चा 16.96
111 शासकीय पप्पू अहिरवार पिता अमरासिंह अहिरवार 376 1.690 आबादी गाँवठान मकान कच्चा कबेलू 49.40
112 शासकीय गोवर्धन अहिरवार पिता अमरासिह 376 1.690 आबादी गॉवठान मकान कच्चा 16.80
अहिरवार
113 शासकीय रामसेवक अहिरवार पिता अमरासिह 376 1.690 आबादी गाँवठान मकान कच्चा 17.10
अहिरवार पक्काशौचालय
1.44
114 शासकीय सुशीला अहिरवार पति रामसेवक 376 1.690 आबादी गाँवठान मकान कच्चा 38.40
अहिरवारं
115 शासकीय तुलसाबाई पति कुंदन सिंह सेन 376 1.690 आबादी गाँवठान मकान कच्चा कबेलू 68.36
116 शासकीय राजकुमार सेन पिता कुंदन सेन 376 1.690 आबादी गाँवठान मकान कच्चा कबेलू 42.70
117, शासकीय भैयालाल पिता हरप्रसाद सेन 376 1.690 आबादी गाँवठान मकान कच्चा 7.54
118 शासकीय मनोज चढार पिता मर्दन चढार 376 1.690 आबादी गाँवठान मकान कच्चा 42.48
119 शासकीय मर्दन चढ़ार पिता हरचंद्र चढ़ार 376 1.690 आबादी गाँवठान मकान कच्चा 54.32
पक्काशौचालय 1.44
120 शासकीय हरीसिंह सेन पिता कुद्दी सेन 376 1.690 आबादी गाँवठान मकान कच्चा कबेलू 76.56
67 0.590 चारागाह मकान कच्चा 42.55
\ पक्काशौचालय 1.44
121 शासकीय गजराज चढ़ार पिता रामप्रसाद चढ़ार 376 1.690 आबादी गॉवठान मकान कच्चा 39.60
122 शासकीय चन्द्रभान चढ़ार पिता हीरालाल चढ़ार 376 1.690 आबादी गॉवठान मकान कच्चा 23.76
123 शासकीय रघुराज यादव पिता हजारीलाल यादव 376 1.690 आबादी गॉवठान मकान पक्का 77.44
124 शासकीय भावसिंह विश्वकर्मा पिता मोहनलाल 376 1.690 आबादी गॉवठान मकान कच्चा 78.48
विश्वकर्मा पक्काशौचालय 1.44
125 शासकीय जयसिंह पिता कुददी सेन 376 1.690 आबादी गॉवठान मकान कच्चा 20.16
126 शासकीय सुनील यादव पिता सेवाराम यादव 376 1.690 आबादी गाँवठान मकान पक्का 21.28
मकान कच्चा 53.22
} पक्काशौचालय 1.44
127 शासकीय अरविन्द यादव पिता सेवाराम यादव 376 1.690 आबादी गॉवठान मकान कच्चा/ कबेलू 42.84
L
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 जून 2023
6260
128 शासकीय कपिल यादव पित्ता बलराम यादव 376 1.690 आबादी गॉवठान मकान कच्चा /कबेलू 31.60
129 शासकीय हरिबाई यादव पति बलराम यादव 376 1.690 आबादी गाँवठान मकान कच्चा/कबेलू 58.42
130 शासकीय अशोक यादव पिता बाबूलाल यादव 376 1.690 आबादी गाँवठान मकान कच्चा/ कबेलू 58.99
131 शासकीय हरिसिंह अहिरवार पिता हलकई 376 1.690 आबादी गाँवठान कच्चा टपरा 6.20
अहिरवार
132 शासकीय सुनील कुमार नेमा पिता राजाराम नेमा 376 1.690 आबादी गॉवठान मकान कच्चा/ कबेलू 92,30
133 शासकीय रूपेश नेमा पिता राजाराम नेमा 376 1.690 आबादी गाँवठान मकान कच्चा/ कबेलू 9.10
134 शासकीय रमेशप्रसाद नेमा पिता हजारीलाल नेमा 376 1.690 आबादी गाँवठान मकान कच्चा 18.20
135 शासकीय सुधीर नेमा पिता रमेशप्रसाद नेमा 376 1.690 आबादी गॉवठान मकान कच्चा 18.20
136 शासकीय नवनीत नेमा पिता महेश नेमा. 376 1.690 आबादी गाँवठान मकान कच्चा/कबेलू 75.08
137 शासकीय डॉ. महेश नेमा पिता हजारीलाल नेमा 376 1.690 आबादी गॉवठान मकान कच्चा/ कबेलू 5.52
मकान पक्का 54.18
138 शासकीय कमला बाई पति बहादुर दांगी 376 1.690 आबादी गाँवठान मकान कच्चा/ कबेलू 69.87
!
क्षतिग्रस्त शौचालय 1.44
139 शासकीय वीरसिंह दांगी पिता बन्नुसिंह दांगी 376 1.690 आबादी गाँवठान मकान कच्चा 13.44
140 शासकीय राजेश राजपूत पिता रघुवीर राजपूत 376 1.690 आबादी गॉवठान मकान पक्का 57.97
141 शासकीय गर्धर्व सिंह पिता बन्नु दांगी 376 1.690 आबादी गाँवठान मकान कच्चा 24.44
142 शासकीय इन्द्रराज राजपूत पिता निर्भय राजपूत 376 1.690 आबादी गॉवठान मकान पक्का 35.46
۱ मकान कच्चा 17.08
पक्काशौचालय 1.44
143 शासकीय जितेन्द्र सिंह पिता इन्द्रराज सिंह 376 1.690 आबादी गाँवठान मकान कच्चा 12.58
पक्काशौचालय 4.84
144 शासकीय रघुराज राजपूत पिता इन्द्राज राजपूत 376 1.690 आबादी गॉवठान मकान कच्चा 12.58
पक्काशौचालय 1.44
145 शासकीय रगराज राजपूत पिता इन्द्राज राजपूत 376 1.690 आबादी गॉवठान मकान कच्चा 13.26
कबेलू शौचालय
146 शासकीय रामकिशन चढ़ार पिता रामप्रसाद चढ़ार 376 1.690 आबादी गाँवठान मकान पक्का 59.10
147. शासकीय ऊधम चढ़ार पिता रामप्रसाद चढ़ार 376 1.690 आबादी गॉवठान मकान कच्चा/ कबेलू 63.84
पक्काशौचालय 1.44
148 शासकीय चन्द्रपाल यादव 376 1.690 आबादी गाँवठान मंदिर पक्का 17.39
149 शासकीय चन्द्रपाल यादव पिता भगवानसिंह यादव 376 1.690 आबादी गाँवठान मकान कच्चा 34.24
मकान पक्का 95.10
150 शासकीय हरगोविंद चढ़ार पिता पन्नी चढ़ार 376 1.690 आबादी गाँवठान मकान कच्चा/कबेलू 54.57
151 शासकीय राजू, गोलू, राहुल , पिता स्व.रामगोपाल 376 1.690 आबादी गाँवठान मकान कच्चा/कबेलू 70.77
विश्वकर्मा
152 शासकीय रामनारायण पिता धर्मचन्द्र विश्वकर्मा 376 1.690 आबादी गाँवठान मकान कच्चा/कबेलू 40.05
6261
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 जून 2023
भाग 1 ]
153 शासकीय उमाशंकर पिता रामनारायण विश्वकर्मा 376 1.690 आबादी गॉवठान मकान कच्चा / कबेलू 35.50
छत पाटे + टीनशेड
154 शासकीय भगवान सिंह पिता तुलाराम यादव 376 1.690 आबादी गॉवठान मकान पक्का
100.21
155 शासकीय माधव प्रसाद पिता भगवान सिंह यादव 376 1.690 आबादी गॉवठान मकान कच्चा/कबेलू 54.54
मकान पक्का 47.04
156 शासकीय प्रेमनारायण पिता धर्मचंद्र विश्वकर्मा 376 1.690 आबादी गाँवठान मकान कच्चा /कबेलू 85.36
पक्काशौचालय 1.44
157 शासकीय डेलन पिता काशीराम कुर्मी 376 1.690 आबादी गाँवठान मकान कच्चा/ कबेलू 98.19
158 शासकीय हरनाम कुर्मी पिता काशीराम कुर्मी 376 1.690 आबादी गॉवठान मकान कच्चा/ पक्का 139.01
159 शासकीय रोशनसींग पिता निर्भयसींग राजपूत 376 1.690 आबादी गॉवठान मकान पक्का 59.96
मकान कच्चा 50.82
160 शासकीय अम्बिका तिवारी पिता सीताराम तिवारी 376 1.690 आबादी गॉवठान मकान कच्चा छत 38.88
पाटे+खप्पर
161 शासकीय चन्द्रनाराण तिवारी पिता सीताराम 376 1.690 104.25
आबादी गॉवठान मकान कच्चा /कबेलू
तिवारी
पक्काशौचालय 1.44
मकान पक्का 12.00
162 शासकीय निर्मला तिवारी पति स्व. लक्ष्मीनारायण 376 1.690 आबादी गॉवठान मकान कच्चा कबेलू 36.21
तिवारी
पक्काशौचालय 1.44
163163 शासकीय अशोक तिवारी पिता लक्ष्मीनारायण 376 1.690 आबादी गाँवठान मकान कच्चा 36.21
तिवारी
164 शासकीय लक्ष्मीबाई पति राकेश तिवारी 376 1.690 आबादी गॉवठान मकान कच्चा 36.21
सीमाबाई पति दीपक तिवारी
165 शासकीय मंगल चढ़ार पिता फूलसिंह चढ़ार 376 1.690 आबादी गाँवठान मकान कच्चा कबेलू 55.58
पक्काशौचालय 3.52
166 शासकीय अमान चढ़ार पिता हल्कू चढ़ार 376 1.690 आबादी गाँवठान मकान कच्चा 28.42
पक्काशौचालय 1.44
167 शासकीय परसादी पिता अमान चढ़ार 376 1.690 आबादी गाँवठान मकान कच्चा 28.42
168 शासकीय गोवर्धन चढ़ार पिता अमान चढ़ार 376 1.690 आबादी गाँवठान मकान कच्चा कबेलू 28.42
169 शासकीय राजेश पिता आशाराम चढ़ार 376 1.690 आबादी गॉवठान मकान कच्चा कबेलू 61.10
1170 शासकीय रामस्वरूप पिता भैयालाल चढार 376 1.690 आबादी गॉवठान मकान 43.31
कच्चा+टीन खप्पर
171 शासकीय तुलसीराम चढ़ार पिता भैयालाल चढ़ार 376 1.690 आबादी गॉवठान मकान कच्चा 15.12
172 शासकीय रामसेवक चढ़ार पिता भैयालाल चढ़ार 376 1,690 आंबादी गाँवठान मकान पक्का 43.20
पक्काशौचालय 1.44
173 शासकीय नारान पिता भैयालाल चढार 376 1.690 आबादी गाँवठान मकान कच्चा कबेलू 14.04
174 शासकीय भैयालाल चढ़ार पिता लच्छू चढ़ार 376 1.690 आबादी गाँवठान मकान कच्चा कबेलू 86.19
पक्काशौचालय 1.44
362 0.290 चारागाह पक्काचबूतरा .25.50
175 शासकीय गेंदाबाई चढ़ार पति आशाराम चढ़ार 376 1.690 आबादी गॉवठान मकान कच्चा, छत खप्पर 19.20
+पाटे
176 शासकीय महेश चढ़ार पिता आशाराम चढ़ार 376 1.690 आबादी गॉवठान मकान कच्चा कबेलू 49.68
पक्काशौचालय 1,44
6262
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 जून 2023
177 शासकीय राजकुमार चढार पिता क्षमाधार चढार 376 1.690 आबादी गॉवठान मकान कच्चा / पक्का 143.92
कबेलू
पक्काशौचालय 1.44
178 शासकीय रामगुलाम चढार पिता रामप्रसाद चढार 376 1.690 आबादी गाँवठान मकान कच्चा कबेलू 50.05
पक्काशौचालय 1.44
179 शासकीय धर्मेन्द्र चढ़ार पिता ऊधम चढार 376 1.690 आबादी गॉवठान मकान कच्चा कबेलू 50.05
180 शासकीय महारानी चढ़ार पति जयराम चढ़ार 376 1.690 आबादी गाँवठान कच्चा कबेलू 103.32
181 शासकीय शंकर चढ़ार पिता जुझार चढ़ार 376 1.690 आबादी गॉवठान मकान कच्चा कबेलू 86.24
पक्काशौचालय 1.44
182 शासकीय बालकिशन चढ़ार पिता पन्नालाल चढ़ार 376 1.690 आबादी गॉवठान मकान कच्चा कबेलू 48.97
पक्काशौचालय 1.44
183 शासकीय राजपाल ठाकुर पिता बसंत ठाकुर 376 1.690 आबादी गॉवठान मकान कच्चा कबेलू 108.42
184 शासकीय प्रशांत पिता रमेश रैकवार 376 1.690 आबादी गाँवठान मकान कच्चा कबेलू 11.66
सचिन पिता रमेश रैकवार
कंछेदी पिता मौनसींग
185 शासकीय अहिल्याबाई पति रामबाबू लोधी 376 1.690 आबादी गाँवठान मकान कच्चा छत 122.45
पाटे खप्पर की
186 शासकीय शिवराज लोधी पिता शिवलाल लोधी 376 1.690 आबादी गॉवठान मकान, कच्चा कबेलू 126.18
187 शासकीय शिवलाल लोधी पिता बारेलाल लोधी 376 1.690 आबादी गॉवठान मकान पक्का 46.20
पक्काशौचालय 3.04
188 शासकीय गोपीलाल लोधी पिता बारेलाल लोधी 376 1.690 आबादी गाँवठान मकान पक्का छत 83.71
फरसी
189 शासकीय हाकम लोधी पिता गोपीलाल लोधी 376 1.690 आबादी गॉवठान मकान कच्चा 81.72
पक्काशौचालय 1.44
190 शासकीय भारत लोधी पिता इमरत लोधी 376 1.690 आबादी गॉवठान मकान कच्चा कबेलू 192.64
191 शासकीय सुधीर राव पिता दत्ताराव 376 1.690 आबादी गॉवठान मकान कच्चा 206.03
192 शासकीय राजाराम लोधी पिता पजन सिंह 376 1.690 आबादी गॉवठान मकान पक्का/ कच्चा 59.67
मकान कच्चा कबेलू 12.35
193 शासकीय मेहरवान लोधी पिता राजाराम लोधी 376 1.690 आबादी गॉवठान मकान कच्चा/ पक्का 178.72
194 शासकीय दयाल आदिवासी पिता प्यारेलाल 376 1.690 आबादी गाँवठान मकान कच्चा 23.79
आदिवासी
195 शासकीय कमला आदिवासी पति प्यारेलाल 376 1.690 आबादी गॉवठान मकान कच्चा 41.60
आदिवासी शौचालय पक्का 1.44
196 शासकीय लालाराम आदिवासी पिता प्यारेलाल 376 1.690 आबादी गाँवठान मकान कच्चा 39.44
आदिवासी
197 शासकीय बसंत ठाकुर पिता लक्ष्मणसिंह ठाकुर 376 1.690 आबादी गाँवठान मकान पक्का 295.85
मकान कच्चा कबेलू 181.82
198 शासकीय संजीवसिंह पिता बसंतसिंह ठाकुर 376 1.690 आबादी गाँवठान मकान पक्का 149.31
मकान कच्चा 108.90
199 शासकीय चरनसींग सौर पिता हरिराम सौर 376 1.690 आबादी गाँवठान मकान कच्चा कबेलू 49.11
200 शासकीय विशाल आदिवासी पिता हरिराम 376 1.690 आबादी गाँवठान मकान पक्का 32.50
आदिवासी
6263
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 जून 2023
भाग 1 ]
376
61.80
1.690
मकान कच्चा कबेलू
आबादी गॉवठान
201 शासकीय राजकुमार राजपूत पिता मचलसिंह राजपूत
मकान पक्का
33.60
2.76
शौचालय पक्का
76.44
376
आबादी गाँवठान मकान कच्चा
202 शासकीय
1.690
संतोष चढ़ार पिता रघवर चढ़ार हरिसींग चढ़ार पिता रघवर चढ़ार
मकान कच्चा
77 0.090 आबादी गॉवठान
हरिसिह चढार पिता रघवर चढार
19.38
53.72
0.120
मकान कच्चा
408
आबादी गाँवठान
ब्रजलाल अहिरवार पिता दरऊ अहिरवार
203/ शासकीय
शौचालय पक्का
1.44
20.38
408
आबादी गॉवठान मकान कच्चा
0.120
शासकीय
204
दिनेश अहिरवार पिता ब्रजलाल अहिरवार
38.26
मकान कच्चा
0.120
408
आबादी गॉवठान
शासकीय रामरानीबाई पति रामलाल अहिरवार
205
मकान कच्चा
आबादी गाँवठान
408
56.42
0.120
शासकीय
206
हरगोविन्द अहिरवार पिता भुजबल अहिरवार अरविन्द अहिरवार पिता भुजबल अहिरवार
37.76
408 0.120 आबादी गॉवठान
शासकीय
207
मकान पक्का छत्त फरसी
भुजबल अहिरवार पिता हलकई अहिरवार
24.09
408 0.120 आबादी गाँवठान
शासकीय श्यामरानी अहिरवार पतिः मल्थू अहिरवार
208
मकान पक्का मकान कच्चा
24.85
44.25 शासकीय हरलाल अहिरवार पिता जवार अहिरवार 408
0.120
209
आबादी, गॉवठान मकान कच्चा छत सीमेंट की
74.20
0.120 आबादी गॉवठान
408
शासकीय परसू अहिरवार पिता उद्देत अहिरवार
210
6.51
मकान पक्का कच्चा मकान कच्चा
5.25
शौचालय नहानी, अर्ध पक्का
चारागाह
429 0.040
58.96 शासकीय
211
मकान कच्चा कबेलू
तेजाबाई आदिवासी पति नन्ना आदिवासी
1.44
पक्काशौचालय
43.68
चारागाह
429 0.040
शासकीय प्रतापसिंह ठाकुर पिता नत्थूसिंह ठाकुर
मकान कच्चा कवेलू
212
45.15
70.14
मकान पक्का मकान कच्चा
J
चारागाह
मकान कच्चा
108.90
0.040
429
शासकीय कम्मोदी पिता मल्लू आदिवासी
213
चारागाह
मकान कच्चा
63.03
0.040
429
शासकीय गनेश पिता जवार अहिरवार
214
पक्काशौचालय
1.44
मकान कच्चा
429 0.040
53.54
चारागाह
गनपत पिता उद्देत अहिरवार
235 शासकीय
13368.92-
योग राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक- एफ 16-15-(7) 2014- सात-शा , 2 ए भोपाल , दिनांक 29.09.2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10.2014 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशा के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी मू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशत किया जाता है । अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खुरई एवं परियोजना प्रबंधक बीना पी. एम. यू जल संसाधन विभाग सागर प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेगे ।
राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ16-15-(7)2014- सात-शा, 2 ए भोपाल , दिनांक 29.09.2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10.2014 के पृष्ठ क्रमांक -2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1 ) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है । तथा परियोजनांतर्गत भू-अर्जन अधिनियम 2013 के तहत प्रभादित कुटुंबों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन हेतु पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन नीति तैयार की गई है जिसका पुनर्वासन आयुक्त महोदय (आयुक्त महोदय , सागर संभाग सागर) द्वारा अनुमोदन किया गया है ।
अधिनियम की धारा 11 (4) के पृष्ठ के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के. पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा । या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात , क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अधिनियम की धारा 15 ( 1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधीकरी (राजस्व) खुरई में ) आक्षेप यदि कोई हो फाईल किए जा सकेगें ।
भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खुरई एवं परियोजना संचालक बीना पी. एम. यू जल संसाधन विभाग सागर के कार्यालय में किया जा सकता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
दीपक आर्य , कलेक्टर एवं उपसचिव.
[ भाग 1 6264
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 जून 2023
कार्यालय , कलेक्टर , जिला धार , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग
धार, दिनांक 6 मार्च 2023
क्र.-2439-री- 2-2023
( अन्तर्गत धारा 11 भूमि अर्जन , पुनर्वासन एवं पुर्नव्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार, अधिनियम 2013 ( कं. 30 सन् 2013)
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक (01 ) में छोटा उदयपुर- धार नई बड़ी रेलवे लाईन परियोजना के अन्तर्गत ग्राम मालगढ़ तहसील गंधवानी जिला धार के लिए वर्णित भूमि जिसका कृषकवार एवं सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची (02 ) में उल्लेखित है , सार्वजनिक प्रायोजन के लिए आवश्यकता है ।
योजनान्तर्गत निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है । प्रस्तावित सर्वे कंमांक की भूमि छोटा उदयपुर -धार नई बडी रेलवे लाईन परियोजना में प्रभावित होने के कारण अधिग्रहण किया जाना है । अतः सोशल इम्पेक्ट असेंसमेंट सर्वेक्षण को आवश्यकता नही है ।
अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुर्नव्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार , अधिनियम 2013 ( कं. 30 सन् 2013 ) की धारा 11 के अन्तर्गत घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (02 ) की भूमि की अनुसूची (01 ) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।
अनुसूची (01 )
ग्राम :- मालगढ़
तहसील :- गंधवानी
व्र. विवरण
अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा ( हेक्टर)
सिंचित
असिंचित
कुल
0.948
1 छोटा उदयपुर -धार नई बडी रेलवे
0.000
0.948
लाईन परियोजना हेतु योग
0.948
0.948
अनुसूची (02)
छोटाउदयपुर -धार नई बडी रेलवे लाईन परियोजना के अन्तर्गत ग्राम माटकी प्रभावित भूमि का विवरण ग्राम::- मालगढ
तहसील::- गंधवानी
स. कृषक का नाम व पिता/ पति
अर्जित की जाने वाली
भूमि का रकबा
कं. का नाम
खसरा कमांक
सिंचित असिंचित
भूमि का रकबा ( सिंचित असिंचित
कुल रकबा
हेक्टर ) कुल रकबा
2,790 0.000
29/2
2.790 0.071 0.000
0.071 1
सत्यनारायण, मनोहर , जगदीश, घनश्याम पिता दिनदयाल नि. अमझेरा
2.445 0.000
2.445 0.014 0.000
0.014 2 नाना नाबा, पिता रायसिंह सर, माता 25 सीताबाई, सीताबाई बेवा रायसिंह नि लिमाल्या
0157 0.000
0157 0157 0.000
0.157 3 दितुसिह, गंगाराम पिता कालूसिंह नाबा 30/3 सर. माता भूरिबाई बेवा कालूसिंह,
0.470
0.470 0,000
0.221
0.221 0.000
4
30/5
बहादूर पिता बाबू जामसिह फूलसिंह पिता झाबल्या
0.721 0.000
0.721
5
0.000
0.100
0.100
दितुसिंह, गंगाराम पिता कालूसिंह नाबा 31/1 सर, माता भूरिबाई बेवा कालूसिंह, बहादूर पिता बाबू
0.031 0,000
0.031
6
31/3
दितुसिह, गगाराम पिता कालूसिंह नाबा. सर. माता भूरिबाई बेवा कालूसिह. बहादूर पिता बाबू
7
0.000
0.006
0.209 0.006
23/12
0.209 0.000
0.247
0314 0.247 0.000
बलाबाई बैवा हकरिया, रमेश , महेश, पिरम पिता हकरिया, दितुसिंह, गंगाराम पिता कालूसिंह नाबा. सर, माता भूरिबाई बेवा कालूसिंह लच्छा पिता सकरिया
0.314 0.000
8
23/11
0.119
0.439 0.119 0.000
0.439 0.000
9 दितुसिंह, गंगाराम पिता कालूसिंह नाबा 23/2 सर, माता भूरिबाई बेवा कालूसिंह, बहादूर पिता बाबू
0.013
0.013 0.000
0.397
0.00
0.397
0.948
0.948
7.576
7.576
10 दितुसिंह, गंगाराम पिता कालूसिंह नाबा 32/3 सर, माता भूरिबाई बेवा कालूसिंह, बहादूर पिता बाबू योग
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रियंक मिश्रा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
6265
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 जून 2023
भाग 1 ]
कार्यालय , कलेक्टर , जिला सीहोर , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग
सीहोर, दिनांक 30 मई 2023
प्रकरण क्रमांक 05 /अ-82/ 2021-22 चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे ती गर्ट
अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन 2013 का चारा अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार आचानयन 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि/ मकानो की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है ।
-: अनुसूची:-
भूमि/मकानों का वर्णन
(क) जिला - सीहोर
(ख ) तहसील- श्यामपुर
(ग) ग्राम गवा
(घ) क्षेत्रफल - 8.870 हैं. भूमि , 1586.14 वर्ग मीटर मकान
रिमार्क
सर्वे नंबर
स.क.
नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम
कुल रकबा अर्जित रकबा स्थित परिसम्पत्ति
4
3
6
1
2
5
7
0.507
0.050
104/2/1/1
1
बांध पहुंच मार्ग के लिये लालजीराम पिता कनीराम जाति तेली पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी
1.011
0.172
104/2/1/2
2
416/1
7.074
7.074
कुआ
गीताकंवर बेवा जगन्नाथसिंह , देवव्रत ना बा जगन्नाथसिंह जाति ठाकुर पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी
3
0.580
440/3
0.809
प्रभुलाल पिता गेन्दाजी जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम सीहोर मध्यप्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी
4
0.405
0.032
कुआ
इन्दरसिंह पिता जगन्नाथ जाति लोडा पता निवासी ग्राम महुंआखेड़ा सीहोर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी
5
0.060
0.060
440/4/5
फूलसिंह पिता फतेहसिंह जाति ठाकुर पता निवासी ग्राम सीहोर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी
6
0.902
0.902
442/3
चन्दरसिंह पिता प्रभुलाल जाति गूजर पता निवासी ग्राम महुंआखेड़ा सीहोर मध्यप्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी
7
10.768
8.870
कुल योग:-
6266
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 जून 2023
निजी भूमि में स्थित मकान
रिमार्क सर्वे नंबर
स.क.
मकान नं.
मकान का प्रकार
भवन स्वामी का नाम, पिता का नाम
मूल भूमि स्वामी का नाम
रकबा (वर्ग मी.)
5
6
7
8
4
2
3
1
1
कच्चा मकान 90.44
444/1
लाखनसिंह कृष्णमुरारी पिता अमयसिह
मकानों का स्वामित्व मूल भूमि स्वामी द्वारा मकान मालिकों को मकान बनाने की सहमति के आधार पर भवन स्वामीयों के पक्ष में आया है ।
भारत सिंह अभयसिंह पिता मांगीलाल जाति लोड़ा
लाखनसिंह पिता अभयसिह
34.65
2
444/1
2
पक्कामकान
पीएम आवास
53.28
पक्कामकान पीएम आवास
स्वंय
3
3 धनसिंह पिता फतेसिह
धनसिंह पिता फतेहसिंह जाति लोड़ा
कच्चा मकान 29.25
स्वंय
4
टीन शेड
20.72
4
444/3
कल्लूसिह पिता फतेसिह जातिलोडा
कल्लूसिह पिता फतेसिह
भगवानसिंह पिता हरीसिह
5
70.40
445/6
5
पक्कामकान पीएम आवास
मकान का स्वामित्व मूल भूमि स्वामी द्वारा मकान मालिक को मकान बनाने की सहमति के आधार पर भवन स्वामी के पक्ष में आया है ।
स्वंय
6
हरिसिंह पिता जगन्नाथ सिंह
कच्चा मकान 61.85
6
445/6
56.00
7
7
445/6
कच्चा मकान
इन्दरसिंह पिता जगन्नाथ सिंह
70.92
कच्चा मकान
8
445/6
बापूलाल पिता जगन्नाथ
9.00
2 पक्के चबूतरे
हरिसिंह पिता जगन्नाथ सिंह पता नि. ग्राम भूमि स्वामी
445/6
72.00
9
कच्चा मकान
9
श्याम सिंह पिता बापूलाल
मकानों का स्वामित्व मूल भूमि स्वामी द्वारा मकान मालिकों को मकान बनाने की सहमति के आधार पर भवन स्वामीयों के पक्ष में आया है ।
32.80
10
10
445/6
पक्कामकान पीएम आवास
राजाराम पिता बापूलाल
36.05
टीन शेड
44.20
टीन शेड
11
सदी बाई पति जगन्नाथ
11
445/6
8.16
पक्काचबूतरा
पक्कामकान 69.66
दयालसिंह पिता बनेसिंह
स्वंय
12
12
टीन शेड
445/1
26.00
दयालसिंह पिता बनेसिंह जाति लोड़ा
कच्चा मकान 48.00
13
62.90 भैयालाल पिता नारायणसिंह
13
कच्चा मकान
445/4/5
जितेन्द्र पिता नारायणप्रसाद जाति दर्जी
मकान का स्वामित्व मूल भूमि स्वामी द्वारा मकान मालिक को मकान बनाने की सहमति के आधार पर भवन स्वामी के पक्ष में आया है । संबधित कृषक पुर्नवास संबंधी लाभ की पात्रता न होने से इन्हे परिवार सूची में शामिल नहीं किया गया है ।
14
14
68.40
कच्चा मकान
रामबाबू पिता नारायणसिंह
445/4/1
स्वंय । संबधित कृषक पुर्नवास संबंधी लाभ की पात्रता न होने से इन्हे परिवार सूची में शामिल नही किया गया है ।
6267
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 जून 2023
भाग 1 ]
रामबाबूपिता नारायणप्रसाद जाति दर्जी
15
445/4/1
15
जितेन्द्र पिता नारायणसिंह
टीन शेड 28.12
मकान का स्वामित्व मूल भूमि स्वामी द्वारा मकान मालिक को मकान बनाने की सहमति के आधार पर भवन स्वामी के पक्ष में आया है । संबधित कृषक पुर्नवास संबंधी लाभ की पात्रता न होने से इन्हे परिवार सूची में शामिल नहीं किया गया है ।
75.00
कच्चा मकान
16
16
103/1
स्वय
गंगाराम पिता गवा जी
6.00
पक्काचबूतरा
17
103/1
42.84
कच्चा मकान
विक्रमसिंह पिता गंगाराम
17 गंगाराम पिता गवाजी जाति लोडा
मकानों का स्वामित्व मूल भूमि स्वामी द्वारा मकान मालिकों को मकान बनाने की सहमति के आधार पर भवन स्वामीयों के पक्ष में आया है ।
18
18
103/1
कच्चा मकान 55.47
नरेश पिता गंगाराम
19
103/1
19
कच्चा मकान 28.70 देवराज पिता अंतरसिंह
नाबालिग होने से पुर्नवास लाभ का पात्र नही जिस कारण परिवार सूची में शामिल नहीं किया है।
पक्कामकान 93.60
6.00
कच्चा मकान
20
20
442/2
चंदरसिंह पिता प्रभूलाल
टीन शेड 44.00
प्रभूलाल पिता गेन्दाजी जाति गुजर
मकानों का स्वामित्व मूल भूमि स्वामी द्वारा मकान मालिकों को मकान बनाने की सहमति के आधार पर भवन स्वामीयों के पक्ष में आया है ।
3.35
3 पक्के चबूतरे
21
21
442/2
कच्चा मकान
62.40
सरजनसिंह पिता प्रभूलाल
22
445/6
87.04
कच्चा मकान
फतेसिंह पिता रामलाल
हरिसिंह पिता जगन्नाथ 22 सिंह पता नि. ग्राम भूमि स्वामी
मकान का स्वामित्व मूल भूमि स्वामी द्वारा मकान मालिक को मकान बनाने की सहमति के आधार पर भवन स्वामी के पक्ष में आया है ।
कच्चा मकान
50.54
23
442/2
23
मांगीलाल पिता प्रभुलाल
प्रभूलाल पिता गेन्दाजी जाति गुजर
मकान का स्वामित्व मूल भूमि स्वामी द्वारा मकान मालिक को मकान बनाने की सहमति के आधार पर भवन स्वामी के पक्ष में आया है ।
टीन शेड 38.40
कुल योग
1586.14 वर्ग मीटर
नायब तहसीलदार श्यामपुर का पत्र क्रमांक 156 / रीडर / 2022 श्यामपुर दिनांक 12.10.2022 एवं पत्र कमांक 26 / रीडर / 2023 श्यामपुर दिनांक 19.04.2023 के अनुसार संभावित डूब परिवारों की सूची
संभावित पात्र परिवार
उम्र
वर्ग
रिमार्क
मुखियासे संबंध
स.क. नाम/पिता / पति का नाम एवं परिवार के मुखिया का जाति
परिवार
परिवार के वयस्क सदस्यों के नाम
18 वर्ष से उपर
विधवा/ तलाकशुदा/ अन्य
1
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
निजी भूमि में
1 लाखनसिंह पिता अभयसिंह लाखनसिंह स्वयं
30
पि.वर्ग
1
2
स्वयं
28
1
कृष्णमुरारी पिता अभयसिंह
पि.वर्ग
कृष्णमुरारी
3
धनसिंह पिता फतेसिंह
धनसिंह
स्वयं
40
पि.वर्ग
1
4
कल्लूसिंह पिता फतेसिंह
स्वयं
45
पि.वर्ग
कल्लूसिंह
1
5
भगवानसिंह पिता हरिसिंह भगवानसिंह स्वयं
26
पि.वर्ग
1
6 हरिसिंह पिता जगन्नाथसिंह हरिसिंह
स्वयं
62
पि.वर्ग
1
7 इन्दरसिंह पिता जगन्नाथसिंह
स्वयं
इन्दरसिंह
42
पि.वर्ग
1 [ भाग 1 6268
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 जून 2023
8 बापूलाल पिता जगन्नाथ बापूलाल स्वयं 48 पि.वर्ग 1
9 संतोष बाई पुत्री 21 पि.वर्ग 1
10 श्यामसिंह पिता बापूलाल श्यामसिंह स्वयं 28 पि.वर्ग 1
11 राजाराम पिता बापूलाल राजाराम स्वयं 24 पि.वर्ग 1
12 सदीबाई पति जगन्नाथ सदीबाई स्वयं 85 पि.वर्ग 1
13 दयालसिंह पिता बनेसिंह दयालसिंह स्वयं 45 पि.वर्ग 1
14 गंगाराम पिता गवाजी गंगाराम स्वयं 60 पि.वर्ग 1
15 24 पि.वर्ग 1
पप्पू पुत्र
16 विक्रमसिंह पिता गंगाराम विक्रमसिंह स्वयं 32 पि.वर्ग 1
17 नरेश पिता गंगाराम नरेश स्वयं 30 पि.वर्ग 1
18 चंदरसिंह पिता प्रभुलाल चंदरसिंह स्वयं 45 पि.वर्ग 1
19 सरजनसिंह पिता प्रभुलाल सरजनसिंह स्वयं 48 पि.वर्ग 1
20 फतेसिंह पिता रामलाल फतेसिंह स्वयं 72 पि.वर्ग 1
21 मांगीलाल पिता प्रभुलाल मांगीलाल स्वयं 50 पि.वर्ग 1
22 भूली बाई माता 74 पि.वर्ग 1
23 लाखन सिंह भाई 32 पि.वर्ग 1
24 सोनार सिंह भाई 31 पि.वर्ग 1
योग:- 2 3 19
24परिवार
कुल योग कॉलम न.(9+10+11)
नायब तहसीलदार श्यामपुर से प्राप्त उपरोक्त वर्णित डूब परिवारों की सूची संभावित है, जिनके सत्यापन हेतु अधिनिर्णय के पूर्व प्रभावित परिवारों से पात्रता संबंधी दस्तावेज प्राप्त किये जावेगे । पात्रता संबधी दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने का उत्तरदायित्व स्वयं पात्र परिवार का रहेगा अन्यथा की दशा में उपरोक्त वर्णित परिवार को अपात्र मानकर अधिनिर्णय पारित किया जावेगा ।
प्रस्तावित भूमि के अर्जन के कारण प्रभावित कुटुम्बो के पुनर्वसान और पुनर्व्यवस्थापन हेतु ग्राम गवा तहसील श्यामपुर जिला सीहोर की शासकीय भूमि खसरा न. 104/1 कुल रकबा 19.543 हेक्टेयर भूमि कार्यालय कलेक्टर जिला सीहोर के प्रकरण क्रमांक 69/व-121/ 2021-22 में पारित आदेश दिनांक 09/09/2021 को आवंटित की गई है तथा प्रभावित कुटुम्बो के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन हेतु आयुक्त कार्यालय कमिशनर भोपाल के पत्र क्रमांक 11081 / 13 / राजस्व-2 / 2022 भोपाल दिनांक 16/12/2022 के द्वारा पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन नीति अनुमोदित की गई है जिसका सार निम्नानुसार है ।
1. ग्रामीण क्षेत्र में प्रभावित किसी मकान से वंचित किये जाने की दशा में प्रधानमंत्री आवास योजना विनिर्देशों के अनुसार एक निर्मित मकान के बदले मकान के समतुल्य खर्च प्रस्थापित किया जा सकेगा ।
2. कंडिका -1 में वर्णित फायदों को ऐसे किसी प्रभावित कुटुम्बों को, जो वासक्षेत्र भूमि से रहित है और जो प्रभावित क्षेत्रो की अधिसूचना की तारीख के पूर्ववर्ती क्षेत्रों की अधिसूचना की तारीख के पूर्ववर्ती तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में रह रहा है ओर जिसे ऐसे क्षेत्र से अनिच्छा से विस्थापित किया गया है भी विस्तारित किया जायेगा ।
3. समुचित सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि प्रभावित कुटुम्बों के लिए निम्नलिखित विकल्पों का उपबंध किया गया है ।
(क) जहां परियोजना के माध्यम से कार्य सृजित किया जाता है, वहां अपेक्षित क्षेत्रों में समुचित प्रशिक्षण देने और कौशल विकास करने के पश्चात प्रत्येक प्रभावित कुटुम्ब के कम से कम एक सदस्य के लिए उस दर पर जो तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में उपबन्धित न्यूनत्तम मजदूरी से कम न हो, उस परियोजना में नियोजन का उपबंध किया जाना या ऐसी अन्य परियोजना में ऐसे कार्य की, जिसकी अपेक्षा की जाए , व्यवस्था किया जाना ।
या 6269
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 जून 2023
भाग 1 ]
(ख) प्रति प्रभावित कुटुम्ब पांच लाख रुपयें का एक बारगी संदाय ।
या
(ग) वार्षिकी पालिसियों, जिनके द्वारा कृषिक श्रमिको के लिए उपरोक्त कीमत सूचकांक के समुचित सूचकांकन के अनुसार बीस वर्ष तक प्रति कुटुम्ब कम से कम दो हजार रुपये प्रति मास का संदाय किया जाएगा ।
4. ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुंब , जिसे अर्जित भूमि से विस्थापित किया गया है, को अधिनिर्णय की तारीख से एक वर्ष की अवधि तक प्रतिमास तीन हजार रुपयें के समतुल्य मासवार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जायेगा ।
5. ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुंब जो विस्थापित हुआ है, को कुटुंब, भवन सामग्री, घरेलू सामग्री और पशुओं के स्थानांतरण के लिए परिवहन खर्च के रुप में एक बार पचास हजार रुपयें की वित्तीय सहायता दी जायेगी ।
6. पशु या छोटी दुकान रखने वाला प्रत्येक प्रभावित कुटुम्ब ऐसी रकम की वित्तीय सहायता, यथास्थिति, पशुबाडे या छोटी दुकान के निर्माण के लिए एक बारगी पच्चीस हजार रुपए की सहायता प्राप्त करेगा ।
7. प्रभावित कुटुंबो को जलाशय में मछली पकडने के अधिकार की अनुज्ञा रोजगार सृजन के विरुद्ध दी जा सकेगी ।
8. प्रत्येक प्रभावित कुटुंब को केवल एक बार पचास हजार रुपयें" पुर्नव्यवस्थापन भत्ता " दिया जायेगा ।
9. प्रभावित कुटुंबो को आवंटित भूमि या मकान के रजिस्ट्रीकरण के लिए संदेय स्टाम्प शुल्क ओर अन्य फीस का वहन अपेक्षक निकाय द्वारा किया जायेगा ।
10. प्रभावित कुटुंबो को आवंटित मकान के लिए भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होगी ।
11. अधिनियम 2013 की तीसरी अनुसूची अनुसार प्रभावित कुटुंबो/ जनसमुदाय
12. सभी पुर्नव्यवस्थापित कुटुंबो के लिए पुर्नव्यवस्थापित ग्रामों के भीतर सड़क और पक्की सड़क, मार्ग से जुडी बारहमासी सड़क और सुखाधिकार की पर्याप्त व्यवस्था ।
13. वास्तविक पुर्नव्यवस्थापन के पहले उचित निकासी और स्वच्छता योजनाएं निष्पादित की जाये ।
14. भारत सरकार द्वारा विहित मानको के अनुसार प्रत्येक कुटुंब के लिए सुरक्षित पेयजल का एक या अधिक सुनिश्चित संसाधन ।
15 पशु के लिये पेयजल की व्यवस्था ।
16. उचित मूल्य की दुकान की युक्तियुक्त संख्या ।
17. विस्थापित व्यक्तियों के पुर्नव्यवस्थापन के लिये स्थापित स्थान को मुख्य मार्ग तक उपयुक्त परिवहन सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी जिसमें नजदीकी विकास केन्द्र / शहरी रिहायशों से स्थानीय बस सेवाओं के माध्यम से सार्वजनिक परिवहन सुविधायें सम्मिलित है ।
18. जाति समुदायों और उनकी प्रथाओ के आधार पर कब्रिस्तान या शवदाह गृह ।
19. स्वच्छता के लिए सुविधाएं जिसके अंतर्गत व्यक्तिगत प्रसाधन बिन्दु ।
20. प्रत्येक घर और सार्वजनिक प्रकाश के लिए व्यक्तिगत एकल विद्युत कनेक्शन (या सौर उर्जा जैसे उर्जा के गैर- परंपरागत संसाधनों के माध्यम से कनेक्शन)
21. शिशु ओर माता को पूरक पोषणीय सेवाएं उपलब्ध कराने वाली आंगनवाडी ।
22. निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (2009 का 35 ) के उपबंधो के अनुसार विद्यालय ।
23. दो किलोमीटर क्षेत्र के भीतर उप स्वास्थ्य केन्द्र नही होने पर उप स्वास्थ्य केन्द्र ।
24. भारत सरकार द्वारा यथाविहित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र ।
25. बच्चों के लिये कीडा क्षेत्र ।
26. प्रत्येक सौ कुटुंबों के लिए एक सामुदायिक भवन ।
27. प्रभावित क्षेत्र की संख्या और उनके आयाम से संगत प्रत्येक पचास कुटुंबो के लिए पूजा स्थल और सामुदायिक सभा के लिए चौपाल/ वृक्ष चौतरा ।
28. व्यवस्थापन के लिये समुचित सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराई जाये यदि आवश्यक हो ।
29. मानको के अनुसार पशुपालन सेवा केन्द्र ।
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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 जून 2023
30. प्रभावित कुटुंबो के पुर्नव्यवस्थापन हेतु तहसील श्यामपुर के ग्राम गवा में शासकीय भूमि खसरा न. 104/1 मे रकबा 19.543 हे. भूमिद्वारा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , नरसिंहगढ़ को आवंटित की गई है । पार्वती परियोजना अंतर्गत प्रभावित कुटुंबो को उपरोक्तानुसार पुर्नवासन और पुर्नव्यवस्थापन नीति के तहत एक 11x15 वर्गमीटर (1775 वर्गफीट) का आवासीय भू- खण्ड मौजा गवा की आवंटित भूमि में प्रभावित कुटुंबो की मांग अनुसार आवंटन की कार्यवाही लॉटरी के माध्यम से की जावेगी ।
31. उपरोक्तानुसार लाभ एवं सुविधायें प्रभावित व्यक्तियों को प्रभावित ग्राम / मकानों में अधिनियम 2013 की धारा -11 के प्रकाशन दिनांक के पूर्व तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में निवास करने की स्थिती में ही देय होगे तथा धारा -11 के प्रकाशन दिनांक के पूर्व तीन वर्ष सें अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में निवास को प्रमाणित किये जाने हेतु दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने का उत्तरदायित्व संबंधित प्रभावित कुटुंबो का होगा ।
32. अधिनियम की धारा 3 डी के तहत प्रभावित कुटुंब द्वारा 18 वर्ष की आयुधारा -11 की प्रारंभिक अधिसूचना दिनांक के पूर्व पूर्ण किये जाने का प्रमाण प्रस्तुत किये जाने पर ही उपरोक्तानुसार सुविधायें एवं लाभ प्रभावित व्यक्ति / कुटुंब को दिया जावेगा ।
1. भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी तहसील श्यामपुर जिला सीहोर के कार्यालय में किया जा सकता है ।
2. अधिसूचना में प्रकाशित मकान / परिवार सत्यापन के संबंध में यदि प्रकाशन उपरांत मकान के रकबे में कमी- वेशी तथा परिवार सत्यापन में पात्र -अपात्र के संबंध में कोई आपत्ति या आपेक्ष प्राप्त होता है या ऐसा कोई तथ्य संज्ञान में आता है जो विधिअनुरूप न हो तों निर्णय लेने का अधिकार अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अनुभाग सीहोर के पास सुरक्षित रहेगा ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, प्रवीण सिंह अढायच , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
6271 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 जून 2023
कार्यालय , कलेक्टर , जिला सिवनी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग
सिवनी, दिनांक 1 जून 2023 क्र.-3938- जि.भू.अ.- 2023
प्रारुप- "क"
(नियम-4)
राज्य सरकार, समुचित सरकार प्रभावित क्षेत्रों में ग्राम स्तर पर यथा स्थिति संबंधित नगर परिषद वार्ड नंबर 2 घोघरी तहसील छपारा परामर्श से निम्न भूमि का अधिग्रहण नागपुर छिंदवाडा- जबलपुर प्राकृतिक गैस पाईप लाईन का निर्माण हेतु करना चाहती है, और लोक प्रयोजन के लिये सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन करना चाहती है, अध्ययन का कार्य भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन मे उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 04 के प्रावधानो एवं भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन मे उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार (प्रतिकर पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन, विकास योजना) नियम 2015 के अनुसार किया जाएगा ।
परियोजना विकासक का नाम
1
महाप्रबंधक (निर्माण ) , गेल इंडिया लिमिटेड कैम्प कार्यालय जबलपुर जिला जबलपुर (म.प्र.)
2 भूमि के प्रस्तावित अर्जन का प्रयोजन
3
गेल इंडिया लिमिटेड की नागपुर छिंदवाडा- जबलपुर प्राकृतिक गैस पाईप लाईन परियोजना का निर्माण 1 अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू- अर्जन अधिकारी लखनादौन
2 कार्यपालन यंत्री, जलसंसाधन विभाग संभाग क्रमांक 1 सिवनी 3 कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग (भ/ स ) सिवनी 4 तहसीलदार, छपारा
अध्ययन का कार्य हाथ में लेने वाले सामाजिक समाघात निर्धारण दल के सदस्यों का विवरण
5 सहायक कृषि विस्तार अधिकारी लखनादौन जिला सिवनी 6 वन परिक्षेत्र अधिकारी सिवनी लखनादौन जिला सिवनी
7 नगर अध्यक्ष / पार्षद घोघरी नगर पंचायत छपारा
4 भूमि का विवरण
सिवनी
क जिला
छपारा
ख तहसील
घोघरी
ग ग्राम /नगर
0.31 हे.
घ कुल प्रभावित क्षेत्र
0.31 हे.
अर्जित होने वाला क्षेत्र
5 प्रस्तावित परियोजना संक्षिप्त विवरण
का गैस पाईप लाईन परियोजना की सुरक्षा एवं संरक्षण हेतु विभिन्न मानकों के अनुरूप अर्जित भूमि पर सेक्शन लाईनिंग बाल्ब (एस.व्ही. ) स्टेशन का निर्माण हेतु
6
ग्राम घोघरीमाल परियोजना क्षेत्र 0.31 हे. एवं प्रस्तावित क्षेत्र 0.31 हे.
परियोजना क्षेत्र और प्रभावित क्षेत्र
7 क्या ग्राम सभा और या भूमि हॉ धारक की सहमति अपेक्षित है
8
अधिसूचना प्रकाशन से छः माह के भीतर
सामाजिक समाघात निर्धारण पूर्ण किये जाने की तारीख
1. अर्जित की जाने उपरोक्त प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा) एवं भू-अर्जन अधिकारी लखनादौन जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है ।
2. अर्जित की जाने उपरोक्त प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण गेल इंडिया लिमिटेड होटल रॉयल आर्विट तिलवारा ब्रिज के पास नागपुर रोड एन.एच. -7 जबलपुर में किया जा सकता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
क्षितिज सिंघल , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
6272
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 जून 2023
[ भाग 1
कार्यालय , कलेक्टर , जिला जबलपुर , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन ,
राजस्व विभाग
अधिसूचना भूमि अर्जन पुर्नावासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता
का अधिनियम 2013
क्र. -976-भू अर्जन-प्र.क्र.-4-अ-82-23-24
जबलपुर, दिनांक 7 जून 2023
चूंकि राज्य शासन को यहैं प्रतीत होता है कि इसमे संलग्न सूची के खाने 1 से 4 में
वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पडने की संभावना है । अतः भू अर्जन पुर्नवास और पुर्नव्यवस्थापन मे उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबन्धो के अनुसार सभी संबंधित
व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा (12) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है ।
चूकि नागपुर से जबलपुर प्राकृतिक गैस पाईप लाईन हेतु गैस परियोजना का कार्य प्रचलित है तथा गैस परियोजना की सुरक्षा एवं संरक्षा हेतु विभिन्न मानकों के अनुरुप रिसीविंग स्टेशन बनाने हेतु ग्राम कोसमघाट की निजी भूमि का अधिग्रहण किया जाना आवश्यक है अतः इस कारण अधिनियम की धारा 4 के तहत सामाजिक समाधात निर्धारण की आवश्यकता नही है और इस कारण धारा 11 (3 ) के तहत सामाजिक समाघात का सार प्रकाशित नही किया जा रहा है ।
अनुसूची
भूमि का विवरण
क्षेत्रफल हेक्टर में०
1
2
3
4
जिला तहसील ग्राम
निजी भूगि
जबलपुर जबलपुर कोसमघाट प०ह 078
सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
की अधिनियम धारा 12 के तहत प्राधिकृत अधिकारी
5
6
अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) सक्षम एवं प्राधिकारी अर्जन जबलपुर भू
1- ख 0नं0 361/1 रकवा 0.77 है० मेसे रकवा 0.2696 हे0 2- ख0नं0 362 रकवा 1.07 है० मेसे रकवा 0.5672 हे0 3- ख 0 नं 0 386/2/1 रकवा 1. 374 है0 मेसे 0.1719 हे0
नागपुर से जबलपुर प्राकृतिक गैस पाईप लाईन हेतु गैस परियोजना का कार्य तथा गैस परियोजना की सुरक्षा एवं संरक्षा हेतु विभिन्न मानकों के अनुरुप रिसीविंग स्टेशन बनाने हेतु
2. 3. भूमि का नक्शा (प्लान) कालम ( 5 ) दर्शित अधिकारी के कार्यालय में देखा जा सकता है । अधिनियम की धारा 11 ( 4 ) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोइ संव्यवहार नही करेगा या कोई भी संव्यवहार नही होने देगा ,अर्थात कय/ विक्रय आदि नही करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नही करेगा ।
4. अधिनियम की धारा 11 ( 15 ) के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे मे कलेक्टर के समक्ष आक्षेप, यदि कोई हो फाईल फिये जा सकेंगे ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सौरभ के. सुमन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.