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Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

Madhya Pradesh Gazette, No. 23, Part Part 1, 09 June 2023

Published 09 June 2023

Type
Ordinary
Gazette no.
23
Part
Part 1
Identifier
in.gazette.madhya.2023-06-09.23.Ordinary
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

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मध्यप्रदेश शासन

सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 23 ]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 9 जून 2023- ज्येष्ठ 19 , शक 1945

विषय-सूची

भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश, ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश , (3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट

भाग 2.-स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.

(2 ) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.- ( क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, ( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन,

(3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,

(ख) ( 1 ) अध्यादेश, ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम,

(3 ) संसद्के अधिनियम,

(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 18 मई 2023

क्र. एफ 3-3-2022- एक-4.- राज्य शासन महाराजा खेतसिंह खंगार जी की जयंती पर दिनांक 27 दिसम्बर 2023 बुधवार को प्रदेश के शासकीय कार्यालयों तथा संस्थाओं के लिए ऐच्छिक अवकाश घोषित करता है .

उक्त ऐच्छिक अवकाश को इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 19 दिसम्बर , 2022 के अनुक्रम में ऐच्छिक अवकाश की सूची में सम्मिलित किया जाता है . यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि प्रत्येक शासकीय सेवक को वर्ष 2023 में घोषित ऐच्छिक अवकाश में से तीन अवकाश लेने की पात्रता होगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

श्रीनिवास शर्मा, सचिव.

भोपाल, दिनांक 15 मई 2023

क्र. 864-114-2019- एक-10 .- राज्य शासन, एतद्वारा , माननीय न्यायमूर्ति श्री सुशील कुमार पालो, उप लोकायुक्त, लोकायुक्त संगठन, भोपाल को दिनांक 9 से 12 मई 2023 तक कुल चार दिवस के अर्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान करता है.

भोपाल , दिनांक 17 मई 2023

क्र. 888-2030-2018- एक-10.- राज्य शासन , एतद्वारा, माननीय न्यायमूर्ति श्री सुशील कुमार पालो, उप लोकायुक्त, भोपाल को दिनांक 17 से 21 अप्रैल 2023 तक कुल पाँच दिवस के उपभोग किये गये अर्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान करता है.

भोपाल, दिनांक 19 मई 2023

क्र . एफ. 3-1-6-0002-2023- जीएडी- एक- 01- (जीएडी). माननीय न्यायाधिपति श्री प्रणय वर्मा, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, खण्डपीठ, इंदौर का ओ. एस. डी. कम- पी. पी. एस. उच्च 6121 न्यायालय जबलपुर से प्राप्त प्रस्ताव क्र. बी- 3069- ( दो - 2-11-2022)

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2023.

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[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 जून 2023

दिनांक 25 अप्रैल 2022 के अनुक्रम में दिनांक 1 से 6 अप्रैल 2023 तक छह दिन का पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित कम्युटेड अवकाश स्वीकृति साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 7 से 9 अप्रैल 2023 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति, उच्च न्यायालय न्यायाधीश ( वेतन और सेवा शर्त ) अधिनियम, 1954 की धारा 13 के अन्तर्गत प्रदान की जाती है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, रंजना पाटने , उपसचिव.

गृह विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 24 मई 2023

क्र. एफ 1302560-2023- ब- 2- दो . राज्य शासन , एतद्वारा , श्री मनोज कुमार राय , भापुसे, सहायक पुलिस महानिरीक्षक, पी. टी. आर. आई. , पु. मु. , भोपाल को दिनांक 25 मई से 2 जून 2023 तक नौ दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 03-04 जून 2023 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ उक्त अवधि में मारीशस की निजी विदेश यात्रा (Ex India Leave ) निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान करता है :-

1. विदेश में स्वास्थ्य/चिकित्सा आदि पर होने वाला किसी भी प्रकार का व्यय राज्य शासन द्वारा वहन नहीं किया जावेगा.

2. विदेश में शासकीय अथवा किसी निजी संस्था का आतिथ्य स्वीकार नहीं करेंगे .

3. विदेश में कोई Assignment नहीं लेंगे.

( 2) श्री मनोज कुमार राय, भापुसे, के अवकाश अवधि में उनका कार्य प्रभार श्रीमती मंजुलता खत्री, रापुसे, सहायक पुलिस महानिरीक्षक, पी. टी. आर. आई. पु. मु. , भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ - साथ सम्पादित किया जावेगा.

( 3 ) अवकाश से लौटने पर श्री मनोज कुमार राय , भापुसे, को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से सहायक पुलिस महानिरीक्षक, पी. टी. आर. आई. , पु. मु. , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(4 ) श्री मनोज कुमार राय , भापुसे , द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कण्डिका ( 2 ) में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे .

(5 ) अवकाशकाल में श्री मनोज कुमार राय , भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था .

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मनोज कुमार राय, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

क्र. एफ 1302574-2023- ब-2- दो. राज्य शासन, एतद्वारा , श्री पंकज श्रीवास्तव , भापुसे, सेनानी, 15वीं वाहिनी, विसबल , इन्दौर को दिनांक 22 मई से 2 जून 2023 तक बारह दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 20-21 मई व 3-4 जून 2023 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृति एवं दिनांक 27 से 31 मई 2023 तक की अवधि में सपरिवार मारीशस की निजी विदेश यात्रा ( Ex India Leave ) की अनुमति निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान करता है :-

1. विदेश में स्वास्थ्य/चिकित्सा आदि पर होने वाला किसी भी प्रकार का व्यय राज्य शासन द्वारा वहन नहीं किया जावेगा.

2. विदेश में शासकीय अथवा किसी निजी संस्था का आतिथ्य स्वीकार नहीं करेंगे.

3. विदेश में कोई Assignment नहीं लेंगे .

(2) अवकाश से लौटने पर श्री पंकज श्रीवास्तव, भापुसे , को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से सेनानी, 15वीं वाहिनी, विसबल, इन्दौर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(3 ) अवकाशकाल में श्री पंकज श्रीवास्तव , भापुसे , को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था .

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री पंकज श्रीवास्तव , भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते .

क्र. एफ 1302707-2023- ब- 2- दो. राज्य शासन, एतद्वारा , श्री संतोष सिंह गौर, भापुसे, पुलिस उप महानिरीक्षक, (लेखा ) , पु. मु. , भोपाल को दिनांक 29 मई से 1 जून 2023 तक चार दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 28 मई 2023 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ उक्त अवधि में मारीशस की निजी विदेश यात्रा ( Ex India Leave ) निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान करता है :-

1. विदेश में स्वास्थ्य/चिकित्सा आदि पर होने वाला किसी भी प्रकार का व्यय राज्य शासन द्वारा वहन नहीं किया जावेगा.

2. विदेश में शासकीय अथवा किसी निजी संस्था का आतिथ्य स्वीकार नहीं करेंगे.

3. विदेश में कोई Assignment नहीं लेंगे .

(2 ) श्री संतोष सिंह गौर, भापुसे, के अवकाश अवधि में उनका कार्य प्रभार श्रीमती अंशुमन अग्रवाल, रापुसे , सहायक पुलिस महानिरीक्षक, ( कल्याण ) , पु. मु. , भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ- साथ सम्पादित किया जावेगा.

(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री संतोष सिंह गौर , भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पुलिस उप महानिरीक्षक, ( लेखा ) , पु. मु. , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 जून 2023

भाग 1 ]

(4 ) श्री संतोष सिंह गौर, भापुसे, द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कण्डिका ( 2 ) में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे .

क्र. एफ 1 ( ए) 29-2018- ब- 2- दो. राज्य शासन, श्रीमती निवेदिता नायडू, भापुसे, तत्का. सेनानी, 35 वीं वाहिनी, विसबल, मण्डला वर्तमान में सेनानी , 25 वीं वाहिनी , विसबल , भोपाल को दिनांक 27 फरवरी से 1 मार्च 2023 तक तीन दिवस की लघुकृत/ परिवर्तित अवकाश की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करता है.

(5 ) अवकाशकाल में श्री संतोष सिंह गौर, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(2) उक्त अवकाश के उपभोग के एवज में इनके लघुकृत अवकाश खाते से छः दिवस अर्धवैतनिक अवकाश घटाया जाता है.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री संतोष सिंह गौर, भापुसे , अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते .

भोपाल, दिनांक 25 मई 2023

(3 ) अवकाशकाल में श्रीमती निवेदिता नायडू, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था .

(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती निवेदिता नायडू, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर बनीं रहतीं.

क्र. एफ 1 ( ए) 13-2017- ब- 2- दो. राज्य शासन , सुश्री सविता सोहाने, भापुसे, पुलिस उप महानिरीक्षक, अजाक, पुलिस मुख्यालय, भोपाल को दिनांक 29 मई से 2 जून 2023 तक पाँच दिवस अर्जित अवकाश एवं 28 मई व 03-04 जून 2023 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृति प्रदान करता है.

(2 ) सुश्री सविता सोहाने, भापुसे, के अवकाश अवधि में उनका चालूकार्य श्रीमती दीपाली जैन, रापुसे , सहायक पुलिस महानिरीक्षक, अजाक, पु. मु. , भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ- साथ सम्पादित किया जावेगा.

क्र. एफ 1 ( ए) 108-2020-ब-2-दो. राज्य शासन, द्वारा विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 8 फरवरी 2023 द्वारा श्री राजीव कुमार मिश्रा, भापुसे, सहायक पुलिस महानिरीक्षक ( महिला सुरक्षा ), पु. मु. भोपाल को अवकाश यात्रा सुविधा अंतर्गत खण्डवर्ष 2018- 21 के विस्तार वर्ष 2021 ( पूर्व खण्ड वर्ष को आगामी खण्ड वर्ष 2022-25 में केरीफार्वड करते हुए ) में दिनांक 12 से 26 फरवरी 2023 तक कुल पन्द्रह दिवस अर्जित अवकाश अवधि में भारत भ्रमण अंतर्गत परिवार सहित केरल जाने हेतु अनुमति प्रदान की गई थी.

(3 ) अवकाश से लौटने पर सुश्री सविता सोहाने, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस उप महानिरीक्षक, अजाक, पुलिस मुख्यालय , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(2) श्री राजीव कुमार मिश्रा, भापुसे को उक्त स्वीकृत अवकाश के साथ दस दिवस अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

(3) आदेश की शेष कंडिकाऐं यथावत रहेगी .

(4) सुश्री सविता सोहाने, भापुसे, द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कण्डिका ( 2 ) में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे .

भोपाल, दिनांक 29 मई 2023

(5 ) अवकाशकाल में सुश्री सविता सोहाने, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि सुश्री सविता सोहाने, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर बनीं रहतीं.

क्र. एफ 1 (ए) 29-2018- ब-2- दो. राज्य शासन , श्रीमती निवेदिता नायडू, भापुसे, तत्का. सेनानी, 25वीं वाहिनी, विसबल , भोपाल वर्तमान सेनानी , 35वीं वाहिनी, विसबल, मण्डला को दिनांक 27 फरवरी से 1 मार्च 2023 तक तीन दिवस की लघुकृत /परिवर्तित अवकाश की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करता है.

क्र. एफ 1 ( ए ) 02-2012- ब- 2- दो. राज्य शासन, के समसंख्यक आदेश दिनांक 26 अप्रैल 2023 द्वारा श्री आबिद खान, भापुसे, सहायक पुलिस महानिरीक्षक वि. शा. ( सामान्य) , पु. मु. भोपाल को दिनांक 3 से 12 मई 2023 तक कुल दस दिवस अर्जित अवकाश एवं 13-14 मई 2023 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ खण्डवर्ष 2022-25 के प्रथम विस्तार वर्ष में परिवार सहित भारत भ्रमण अंतर्गत श्रीनगर ( जम्मू कश्मीर ) जाने हेतु अवकाश यात्रा सुविधा एवं दस दिवस अर्जित अवकाश के नगदीकरण स्वीकृत किया गया था. चूंकि श्री खान, भापुसे अपरिहार्य कारणों से उक्त अवकाश यात्रा सुविधा का लाभ नहीं ले सकते है. अतः उक्त स्वीकृत अवकाश निरस्त किया जाता है.

(2 ) उक्त अवकाश के उपभोग के एवज में इनके लघुकृत अवकाश खाते से छः दिवस अर्धवैतनिक अवकाश घटाया जाता है .

(3 ) अवकाशकाल में श्रीमती निवेदिता नायडू, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

क्र. एफ 1 (ए) 191-1991- ब- 2-दो. राज्य शासन , विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 9 मई 2023 को निरस्त करते हुए उसके स्थान पर डॉ. अशोक अवस्थी, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक, (शिकायत/मा. अ. ), पुलिस मुख्यालय , भोपाल को खण्डवर्ष 2022- 25 के प्रथम विस्तार वर्ष में दिनांक 3 से 14 जुलाई 2023 तक बारह दिवस अर्जित अवकाश एवं 1 , 2 व 15, 16 जुलाई 2023 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ उक्त अवधि में भारत भ्रमण यात्रा अंतर्गत (4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती निवेदिता नायडू, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं नहीं जातीं तो अपने पद पर बनीं रहतीं.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 जून 2023

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तिरूपति ( आंध्रप्रदेश ) जाने हेतु अवकाश यात्रा सुविधा अंतर्गत परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ एवं दस दिवस अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

स्वयं

1. डॉ. अशोक अवस्थी,

क्र. एफ 1 ( ए) 129-2011 - ब-2- दो. राज्य शासन , श्री अमित सिंह, भापुसे , पुलिस उप महानिरीक्षक, ( नारकोटिक्स ) , पु. मु. , भोपाल को दिनांक 1 से 9 जून 2023 तक नौ दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 10, 11 जून 2023 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृति प्रदान करता है.

2. श्रीमती मंजरी अवस्थी,

पुत्री

3. कु. आतिष्या अवस्थी,

4. कु. आरूषी अवस्थी पुत्री

(2) श्री अमित सिंह , भापुसे के अवकाश अवधि में उनका चालू कार्य श्री सुनील कुमार तिवारी , भापुसे, सेनानी, 24 वीं वाहिनी, विसबल, जावरा , रतलाम एवं अतिरिक्त प्रभार पुलिस अधीक्षक, नारकोटिक्स प्रकोष्ठ , मन्दसौर द्वारा अपने कार्य के साथ - साथ सम्पादित किया जावेगा.

(2 ) डॉ. अशोक अवस्थी, भापुसे के अवकाश अवधि में उनका चालू कार्य श्रीमती अनुराधा शंकर, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक ( प्रशिक्षण ) , पु. मु. , भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ- साथ सम्पादित किया जावेगा.

(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री अमित सिंह, भापुसे, को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस उप महानिरीक्षक, ( नारकोटिक्स ) , पु. मु. , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर डॉ. अशोक अवस्थी, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक, ( शिकायत/मा. अ. ) , पुलिस मुख्यालय, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री अमित सिंह , भापुसे, द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कण्डिका ( 2 ) में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे.

(4 ) डॉ. अशोक अवस्थी, भापुसे, द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कण्डिका ( 2 ) में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे .

(5 ) अवकाशकाल में श्री अमित सिंह , भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अमित सिंह , भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

(5 ) अवकाशकाल में डॉ. अशोक अवस्थी, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अन्नू भलावी, अवर सचिव.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि डॉ. अशोक अवस्थी, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल , दिनांक 30 मई 2023

भोपाल, दिनांक 23 मई 2023 क्र. एफ 1 ( ए) 145-1990-ब-2- दो. राज्य शासन, श्री अरविन्द कुमार, भापुसे, महानिदेशक, जेल एवं सुधारात्मक सेवाऐं मध्यप्रदेश, भोपाल को दिनांक 05, 06 जून 2023 के आकस्मिक अवकाश एवं दिनांक 03-04 जून 2023 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ अवकाश यात्रा सुविधा अंतर्गत खण्डवर्ष 2022-25 के प्रथम विस्तार वर्ष 2023 में अकेले भारत भ्रमण अंतर्गत केरस्युंग Kerseung (पश्चिम बंगाल ) जाने की अनुमति एवं दस दिवस अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान करता है.

फा. क्र. 2404-2023- इक्कीस- ब ( एक) .- न्यायिक सेवा की सदस्य सुश्री सरिता चौधरी, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश ( कनिष्ठ खण्ड) , उमरिया के द्वारा परिवीक्षा अवधि का निर्वहन संतोषजनक एवं सफलतापूर्वक नहीं कर पाने के फलस्वरूप उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश की प्रशासनिक समिति की बैठक दिनांक 8 एवं 10 मई 2023 तथा फुलकोर्ट मीटिंग दिनांक 13 मई 2023 (by circulation ) में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में उक्त न्यायिक अधिकारी की सेवा समाप्त (Termination of Services ) करने की अनुशंसा की गई है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री अरविन्द कुमार, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न महानिदेशक, जेल एवं सुधारात्मक सेवाऐं मध्यप्रदेश , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

उक्त न्यायिक अधिकारी के संबंध में उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश की अनुशंसा के साथ संलग्न सहपत्रों से सहमत होते हुए राज्य शासन ने यह निर्णय लिया है कि सुश्री सरिता चौधरी, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश (कनिष्ठखण्ड) , उमरिया की आदेश दिनांकसे सेवा समाप्त (Termination of Services ) की जाए.

(3 ) अवकाशकाल में श्री अरविन्द कुमार, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था .

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अरविन्द कुमार, भाप्रसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

अतः मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा ( भर्ती तथा सेवा की शर्तें ) नियम 1994के नियम 11 ( सी ) के अंतर्गत एतद्वारा राज्य शासन सुश्री सरिता चौधरी, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश ( कनिष्ठ खण्ड ) , उमरिया की सेवा समाप्त (Termination of Services ) करता है.

भाग 1 ]

6125

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 जून 2023

फा. क्र. 2404-2023- इक्कीस ब ( एक) .- न्यायिक सेवा की सदस्य श्रीमती रचना अतुलकर जोशी, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश (कनिष्ठ खण्ड) , त्योंथर जिला रीवा के द्वारा परिवीक्षा अवधि का निर्वहन संतोषजनक एवं सफलतापूर्वक नहीं कर पाने के फलस्वरूप उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश की प्रशासनिक समिति की बैठक दिनांक 8 मई एवं 10 मई 2023 तथा फुलकोर्ट मीटिंग दिनांक 13 मई 2023 (by circulation ) में लिये गये निर्णयके अनुक्रम में उक्त न्यायिक अधिकारी कीसेवा समाप्त (Termination of Services ) करने की अनुशंसा की गई है.

उक्त न्यायिक अधिकारी के संबंध में उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश की अनुशंसा के साथ संलग्न सहपत्रों से सहमत होते हुए राज्य शासन ने यह निर्णय लिया है कि श्रीमती रचना अतुलकर जोशी, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश ( कनिष्ठ खण्ड ) , त्योंथर जिला रीवा की आदेश दिनांक से सेवा समाप्त (Termination of Services ) की जाए.

अतः मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा ( भर्ती तथा सेवा की शर्तें ) नियम 1994के नियम 11 (सी) के अंतर्गत एतद्वारा राज्य शासन श्रीमती रचना अतुलकर जोशी, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश ( कनिष्ठ खण्ड) , त्योंथर जिला रीवा की सेवा समाप्त (Termination of Services ) करता है.

फा. क्र. 2404-2023- इक्कीस ब ( एक ).-न्यायिक सेवा की सदस्य सुश्री प्रिया शर्मा , प्रथम व्यवहार न्यायाधीश ( कनिष्ठ खण्ड) , डॉ. अम्बेडकर नगर, इंदौर के द्वारा परिवीक्षा अवधि का निर्वहन संतोषजनक एवं सफलतापूर्वक नहीं कर पाने के फलस्वरूप उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश की प्रशासनिक समिति की बैठक दिनांक 8 मई एवं 10 मई 2023 तथा फुलकोर्ट मीटिंग दिनांक 13 मई 2023 (by circulation) में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में उक्त न्यायिक अधिकारी की सेवा समाप्त ( Termination of Services ) करने की अनुशंसा कीगई है .

उक्त न्यायिक अधिकारी के संबंध में उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश की अनुशंसा के साथ संलग्न सहपत्रों से सहमत होते हुए राज्य शासन ने यह निर्णय लिया है कि सुश्री प्रिया शर्मा , प्रथम व्यवहार न्यायाधीश (कनिष्ठ खण्ड) , डॉ. अम्बेडकर नगर, इंदौर की आदेश दिनांक से सेवा समाप्त (Termination of Services) की जाए.

अतः मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा ( भर्ती तथा सेवा की शर्तें ) नियम 1994 के नियम 11 ( सी ) के अंतर्गत एतद्वारा राज्य शासन सुश्री प्रिया शर्मा, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश ( कनिष्ठ खण्ड ) , डॉ. अम्बेडकर नगर, इंदौर की सेवा समाप्त ( Termination of Services ) करता है .

फा. क्र. 2404-2023- इक्कीस ब ( एक ) .- न्यायिक सेवा की सदस्य सुश्री सोनाक्षी जोशी, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश ( कनिष्ठ खण्ड ) , के पंचम अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश ( कनिष्ठ खण्ड ) , मुरैना के द्वारा परिवीक्षा अवधि का निर्वहन संतोषजनक एवं सफलतापूर्वक नहीं कर पाने के फलस्वरूप उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश की प्रशासनिक समिति कीबैठक दिनांक 8 मई एवं 10 मई 2023 तथा फुलकोर्ट मीटिंग दिनांक 13 मई 2023 (by circulation ) में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में उक्त न्यायिक अधिकारी की सेवा समाप्त (Termination of Services ) करने की अनुशंसा की गई है.

उक्त न्यायिक अधिकारी के संबंध में उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश की अनुशंसा के साथ संलग्न सहपत्रों से सहमत होते हुए राज्य शासन ने यह निर्णय लिया है कि सुश्री सोनाक्षी जोशी, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश (कनिष्ठ खण्ड) , के पंचम अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश ( कनिष्ठ खण्ड) , मुरैना की आदेश दिनांक से सेवा समाप्त (Termination of Services ) की जाए.

अतः मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा ( भर्ती तथा सेवा की शर्तें ) नियम 1994के नियम 11 ( सी) के अंतर्गत एतद्वारा राज्य शासन सुश्री सोनाक्षी जोशी, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश ( कनिष्ठ खण्ड) , के पंचम अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश ( कनिष्ठ खण्ड) , मुरैना की सेवा समाप्त (Termination of Services ) करता है .

फा. क्र. 2404-2023- इक्कीस ब ( एक ) .-न्यायिक सेवा की सदस्य सुश्री अदिति कुमार शर्मा , पंचम व्यवहार न्यायाधीश ( कनिष्ठ खण्ड) , टीकमगढ़ के द्वारा परिवीक्षा अवधि का निर्वहन संतोषजनक एवं सफलतापूर्वक नहीं कर पाने के फलस्वरूप उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश की प्रशासनिक समिति की बैठक दिनांक 8 मई एवं 10 मई 2023 तथा फुलकोर्ट मीटिंग दिनांक 13 मई 2023 (by circulation ) में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में उक्त न्यायिक अधिकारी की सेवा समाप्त (Termination of Services ) करने की अनुशंसा की गई है.

उक्त न्यायिक अधिकारी के संबंध में उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश की अनुशंसा के साथ संलग्न सहपत्रों से सहमत होते हुए राज्य शासन ने यह निर्णय लिया है कि सुश्री अदिति कुमार शर्मा, पंचम व्यवहार न्यायाधीश ( कनिष्ठ खण्ड ) , टीकमगढ़ की आदेश दिनांक से सेवा समाप्त (Termination of Services ) की जाए.

अतः मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा ( भर्ती तथा सेवा की शर्तें ) नियम 1994के नियम 11 ( सी) के अंतर्गत एतद्वारा राज्य शासन सुश्री अदिति कुमार शर्मा , पंचम व्यवहार न्यायाधीश ( कनिष्ठ खण्ड ) , टीकमगढ़ की सेवा समाप्त (Termination of Services ) करता है.

फा. क्र. 2404-2023- इक्कीस ब ( एक) .- न्यायिक सेवा की सदस्य श्रीमती ज्योति वरखड़े , व्यवहार न्यायाधीश ( कनिष्ठ खण्ड) , टिमरनी ( हरदा ) के द्वारा परिवीक्षा अवधि का निर्वहन संतोषजनक एवं सफलतापूर्वक नहीं कर पाने के फलस्वरूप उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश की प्रशासनिक समिति की बैठक दिनांक 8 मई एवं 10 मई 2023 तथा फुलकोर्ट मीटिंग दिनांक 13 मई 2023 (by circulation ) में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में उक्त न्यायिक अधिकारी की सेवा समाप्त (Termination of Service ) करने कीअनुशंसा की गई है .

उक्त न्यायिक अधिकारी के संबंध में उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश की अनुशंसा के साथ संलग्न सहपत्रों से सहमत होते हुए राज्य शासन ने यह निर्णय लिया है कि श्रीमती ज्योति वरखड़े , व्यवहार न्यायाधीश (कनिष्ठ खण्ड) , टिमरनी ( हरदा ) की आदेश दिनांक से सेवा समाप्त (Termination of Service ) की जाए .

अतः मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा ( भर्ती तथा सेवा की शर्तें ) नियम 1994के नियम 11 ( सी ) के अंतर्गत एतद्वारा राज्य शासन श्रीमती ज्योति वरखड़े , व्यवहार न्यायाधीश ( कनिष्ठ खण्ड ) , टिमरनी ( हरदा ) की सेवा समाप्त (Termination of Service ) करता है.

6126

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 जून 2023

भोपाल , दिनांक 25 मई 2023

क्र. फा. 2471 - इक्कीस- ब ( एक) -2023 .- राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम , 2008 (2008 का 34) की धारा 22 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के परामर्श से एतद्वारा , इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक ब ( 1 ) 3476-2013 , दिनांक 11 सितम्बर 2013 जो मध्यप्रदेश राजपत्र भाग - एक में दिनांक 20 सितम्बर, 2013 में प्रकाशित हुई थी, निम्नलिखित और संशोधन करता है , अर्थात्:-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, अनुक्रमांक 45 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्:-

सारणी

जिले का नाम

क्र.

विशेष न्यायाधीश का नाम तथा पदनाम

(2)

(1)

(3)

"45.

अलीराजपुर

श्री रामलाल शाक्य, प्रथम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , अलीराजपुर. " .

2. यह संशोधन उस तारीख से प्रवृत्त होंगे जिसको कि इस अधिसूचना में यथाविनिर्दिष्ट न्यायाधीश उक्त न्यायालय में अपने पद का कार्यभार ग्रहण करें.

F. No. 2471 - XXI ( B - I ) -2023 .- In exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) of Section 22 of the National Investigation Agency Act , 2008 (34 of 2008 ), the State Government in consultation with the High Court of Madhya Pradesh , hereby, makes the following amendment in this department's Notification F - No . B ( 1 ) 3476-2013 , dated 11th September , 2013, which was published in the Madhya Pradesh Gazette , Part- 1 , dated 20th September , 2013 , Namely :-

AMENDMENT

In the said Notification , in the table , for serial number 45 and entries relating thereto , the following serial number and entry relating thereto shall be substituted , namely :-

TABLE

S. No.

Name of District

Name and Designation of Special Judge (3)

(1)

(2)

"45.

Alirajpur

Shri Ramlal Shakya , Is District and Additional Sessions Judge, Alirajpur. " .

2. This amendment shall come into force from the date on which the judge as specified in this notification assumes the charge of his office in the said Court .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

बी. के . द्विवेदी, प्रमुख सचिव.

नगरीय विकास एवं आवास विभाग

मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 24 मई 2023

क्र. एफ 2-01-1-0001-2023- अठारह 2.- राज्य शासन, एतद्वारा , मंत्री परिषद् आयटम क्रमांक-14 , दिनांक 24 जनवरी 2023 के परिपालन में दीनदयाल अंत्योदय योजना- राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, अंतर्गत समस्त नगरीय निकायों में जिन महिला स्व - सहायता समूहों को केन्द्र सरकार द्वारा 3 प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज अनुदान प्रदान किया गया है , उन्हीं महिला स्व- सहायता समूहों को अतिरिक्त 2 प्रतिशत ब्याज की प्रतिपूर्ति के लिए ब्याज अनुदान सुविधा वित्तीय वर्ष 2022-23 से लागू करता है .

2. राज्य शासन द्वारा ब्याज की प्रतिपूर्ति निर्धारित समय पर ऋण वापसी होने पर ही की जाएगी तथा यह लाभ प्रति समूह 03.00 लाख की ऋण सीमा तक ही देय होगा.

नीरज मण्डलोई , प्रमुख सचिव.

6127

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 जून 2023

भाग 1 ]

वन विभाग

मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 1 जून 2023

क्र. 1094- आर - 1264596-2023- दस-3.- भारतीय वन अधिनियम, 1927 ( क्रमांक 16 सन् 1927 ) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन , एतद्वारा , उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/ उपबंधों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा , इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहां तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय- समय पर संशोधित/रूपभेदित किये जायें , के अतिरिक्त किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे. यह वनखण्ड 24°54'40.52" से 24°51'09.27" उत्तर अक्षांश तथा 80° 12'00.43 " से 80 °09′23.23 " पूर्व देशांश के बीच स्थित है:-

अनुसूची

जिला - पन्ना, तहसील- अजयगढ़ , वनमण्डल - उत्तर पन्ना , वनपरिक्षेत्र-अजयगढ़

वनखण्ड की सीमाएं

वनखण्ड की भूमि का विवरण

अ.

क्र.

खसरा क्र.

क्षेत्रफल (हेक्टर)

भूमिका वर्तमान मद

ग्राम का नाम

वनखण्ड का नाम

(7)

(6)

(5)

(3)

(2)

25.00

773/1/kh

मझगांय

उत्तर - मझगायं डेम लाईन.

मझगांय ' ए '

(1) 1.

(4) म. प्र . शासन वन विभाग

0.500

774/1

2.

0.050

775/3

3.

2.670

840

4.

1.420

853

5.

0.280

856

6.

0.300

875

7.

0.150

877

دو

8.

पूर्व- वनखण्ड उदयपुर के वन कक्ष क्रमांक पी-188 के मुनारा क्रमांक 43 से 31 तक एवं मुनारा क्रमांक-31 से वन कक्ष क्रमांक पी-189 के मुनारा क्रमांक-63 तक डेम लाईन एवं मुनारा क्रमांक-63 से मुनारा क्रमांक- 12 तक तथा मुनारा क्रमांक-12 से वन कक्ष क्रमांक पी-190 के मुनारा क्रमांक-26 तक डेम लाईन.

0.100

878

9.

0.070

879

10.

1.330

838

11.

3.720

789

12.

0.970

727/2

13.

1.030

728

14.

दक्षिण-वन कक्ष क्रमांक पी -190 के मुनारा क्रमांक-26 से 23 तक एवं मुनारा क्रमांक-23 से वन कक्ष क्रमांक पी-182 के मुनारा क्रमांक-40 तक डेम लाईन तथा वन कक्ष क्रमांक पी-182 के मुनारा क्रमांक--40 से मुनारा क्रमांक-24 तक.

0.430

941/1

15.

0.67

955

16.

3.50

986

17.

0.33

527

पश्चिम-वन कक्ष क्रमांक पी-182 के मुनारा क्रमांक 24 से मुनारा क्रमांक -01 तक एवं मुनारा क्रमांक -01 से प्राकृतिक नाला सीमा से होते हुए वन कक्ष क्रमांक 18.

6128

19.

मझगांय मझगांय ' ए '

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 जून 2023

753/2

1.200

म. प्र . शासन

वन विभाग

                                                                           पी-181 के मुनारा क्रमांक-91
                                                                           तक तथा मुनारा क्रमांक-91 से
20.                                            1009/2       2.080
                                                                           मझगायं डेम लाईन तक की
21.                                              674        0.840
                                                                          सीमा.
22.                                             778         1.180
23.        "                                  805/5/gha     0.100
24.                                             805/3       2.000
25.                                             983/3        0.41
26.                                           1004/2/kh      0.32
27.                                           1036 /2/kh     0.32
28.                                             946/3        0.55
29 .                                            959/1        0.19
30 .                                            972/2        0.46
31.                                             977/2        0.20
32.                                             961/2        0.04
33 .                                            981/2        0.22
34.                                           1004/2 /ka     0.32
35.                                           1036/2/ka      0.32
36 .                                            946/2        0.55
37.                                             972/1        0.39
38.                                             977/1        0.20
39.                                             961/1        0.04
40.                                             981/1        0.22
41.                                              948         0.18
42.                                              991         0.08
43.                                             832/2       0.600
44.                                             325/2       1.000
45.                                              964         0.32
46.                                           832/1 /ka     0.300
47.                                           825/1 /ka      0.50
48.                                             934/2        1.72
49.                                              781        2.020
50.                                            1069/1        2.06
51.                                            1068/2        4.00
52.                                             902/3       0.940
53.                                              526        3.430
54.                                              797        0.060
55.                                             798/1       0.020
56.                                              799        0.060
57.                                              800        0.110
58.                                             810/1       0.610
59.                                              811        0.040
60.                    -,, -                     813        0.010
61.                                             865/1       0.120

6129

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 जून 2023

भाग 1 ]

A

-"-

62.

874/1

0.520

-"-

63.

730

2.020

_"_

-"-

-"-

64.

2.000

805/11

_" _

-"-

65.

0.620

826

-"-

-"-

-"-

66.

0.870

841/2

-"-

67.

844/2

0.940

- " -

_"_

68.

0.400

769/1

-"-

-"-

69.

971

2.570

-"-

70 .

690

0.700

-"-

71 .

692

1.490

-"-

72.

0.670

761/1

-"-

73.

673

2.010

-"-

74.

740

2.020

-"-

75.

757

2.020

-"-

76.

901

0.800

- " -

-" -

-" -

77.

997/2

1.200

_" _

-"-

78.

899

0.760

"

-" -

79.

1.500

1033/2

"

"

80.

931

2.02

81.

761/2

0.670

82.

898

0.87

-"-

-"-

83.

0.40

983/2

"

-"-

84.

984/2

1.13

"

"

-"

85.

788/1

0.480

"

86.

788/2

0.480

"

87 .

788/3

0.480

88 .

998/ 2/ka

0.01

89 .

1000/ 2 /ka 1.00

"

90 .

0.01

998/2/kh

91 .

1000/ 2/kh 1.00

"

"

92.

0.01

998/2/ga

93.

1.00

1000/2/ga

94.

934/1

0.32

95.

805/6/M+ 0.400

"

96.

842/5

0.110

97.

0.460

873/ 1/M+

98.

0.50

904/1

"

"

-"-

99.

805/4/ka 0.040

100.

896/2

0.070

101 .

906

0.070

102 .

942

0.88

103 .

916/1/ka 0.12

104.

0.42

916/1/ga

105.

652/1

0.140

"

106 .

0.24

1009/3

107.

1014

0.80 [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 जून 2023

6130

"

2.020

745

108 .

"

0.420

773/ t /ka

109 .

-"-

1.600

"-

775/1

110 .

0.260

-"-

870/1

111 .

"-

962/2

0.50

112 .

-"-

-"-

0.50

1033/4/kh

113 .

1.620

766

114.

"

-"-

2.020

755

115.

-"-

1.610

780

116.

-"-

1.330

-"-

727/3

117 .

-"-

0.330

_"_

902/1

118.

"

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6131

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 जून 2023

भाग 1 ]

"

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154.

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0.34 [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 जून 2023

6132

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1091/688

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584

245.

भाग 1 ]

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6133

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 जून 2023

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2.020

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1.34

949

2.020

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684

0.360

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0.110

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[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 जून 2023

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2.020

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0.070

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"

0.030

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2.020

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997/1

"

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0.060

860/2

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805/2

" -

1.600

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992/2

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" -

2.020

803

"

2.020

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2.000

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0.650

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0.050

834

"

2.030

835

0.580

807

1.110

808 भाग 1 ]

338.

"

"

339 .

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340 .

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6135

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 जून 2023

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967

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"

2.000

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852

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854

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0.200

839/2

849

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"

855

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"

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"

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"

760

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"

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660

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"

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384.

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429.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 जून 2023

1.100

1046

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0.090

1048

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2.100

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668 भाग 1 ]

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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 जून 2023

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440.

हनुमतपुर

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[ भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 जून 2023

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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 जून 2023

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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 जून 2023

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मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 जून 2023

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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 जून 2023

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6143

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 जून 2023

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कुवरपुर

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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 जून 2023

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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 जून 2023

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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 जून 2023

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मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 जून 2023

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मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 जून 2023

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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 जून 2023

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1314.

0.18

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6

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1.360

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1344.

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1.940

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1348.

0.810

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" -

1349.

                                                                                    6157
भाग 1 ]                        मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 जून 2023
                                 "
  1350.                                    26       5.770
  1351.                                    27       0.110
         -" -      -"-        -"-
  1352.                                   28/1      0.400
                    -"-       -"-
 1353.                                     28/2     1.000
                      "          "-
  1354.                                    28/3     0.340
                   -"-                              0.290
 1355.                                     30
           ".                 -"-
 1356.                                     31       0.300
 1357.                                     32       0.870
                                 "
  1358.           बनहरीकला                  3       0.97
 1359 .                                    4        2.05
           "                  -"-
 1360 .                                    5/3      0.66
                      "
 1361 .                                    5/5       0.5
 1362.                                     5/6      0.67
                      "
                                 " -
 1363 .                                    5/7      0.67
                      "
 1364.                                     6/2       2
                      "          "
 1365 .                                     7       0.89
           "
 1366.                                     8        1.87
 1367 .                                    12       0.64
           "
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 1369.                                     13/2     0.39
           "          "          "
 1370 .                                    13/3     0.39
 1371 .                                   13/4      0.39
 1372 .                                   13/5      0.39
                     "
 1373 .                                    13/6     0.3
 1374 .                                    14       0.32
 1375 .                                    15       1.94
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          "
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 1378 .                                   16/4      0.58
 1379.                                    16/5      0.59
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                                "
 1382.                                    18/3      1.13
                    "
 1383.                                     19       1.13
 1384.                                     20       0.28
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 1386 .                                    22       1.7
                                "
 1387.                                    23        1.44
 1388 .                                    25       0.78
          "
 1389 .                       -"-
                                           26       0.66
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1390.                                      27      0.14
                     "
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1391.                                     28        0.62
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                                                   0.32

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 जून 2023

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मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 जून 2023

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0.2

223

1530 .

-"-

"-

0.43

254

1531.

-"-

_"

0.2

255

1532.

2.7

271

1533 .

भाग 1 ]

1534.

1535 .

-" -

1536 .

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1537.

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1538 .

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1539 .

1540.

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1541.

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1542.

1543.

1544.

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1545 .

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1547.

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1548.

1549 .

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1551 .

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1553 .

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1554 .

1555 .

1556.

1557.

1558.

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1560 .

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1561 .

1562.

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1563 .

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1564.

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1565.

1566 .

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1567.

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1568 .

"

-"-

1569.

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1570 .

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1571 .

"

-"-

1572 .

1573 .

"

1574.

"

1575 .

-"-

1576.

"

-"-

1577 .

1578 .

"

1579

6161

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 जून 2023

272

0.37

"

0.9

273

-"-

0.67

274

0.48

275

-"-

0.8

278

0.38

280

- " -

285/1

1.01

285/2

0.29

287

0.22

"

0.28

288

289

0.03

293

0.16

0.2

294

-"-

0.05

302

0.05

312

0.08

313

0.05

319/1

0.48

1444/65

1477/4

0.33

0.33

1477/5

"

0.33

1477/6

1.54

1479

"

0.22

1480/1

0.7

1480/2

0.34

1480/3

0.08

1480/4

0.1

1480/5

0.08

1480/6

0.02

1480/7

0.5

1481/1

0.76

1481/2

0.22

1481/3

0.06

1481/4

0.65

1482/1

0.88

1482/2

0.95

1483/1

"

0.58

1483/2

1.54

1484

1.69

1486

1.69

1487

0.65

1488

1.23

1489

2

1490

"

1.6

1491

0.83

1193

1

1495 6162

1580 .

1581 .

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1582.

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1583 .

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1584 . - " -

"

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1585.

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1586 .

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1587 .

1588 .

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1589 .

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1590 .

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1591 .

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1592 .

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1593 .

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1594 .

1595 .

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1597.

"

-"-

1598 .

1599 .

1600 .

1601.

1602 .

1603 .

1604.

1605.

1606.

1607.

"

1608.

1609 .

1610.

1611.

1612 .

1613.

1614.

1615.

1616.

1617.

1618.

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1619.

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1620.

-" -

1621.

- " -

"

"-

1622 .

1623.

1624.

"

1625.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 जून 2023

1.9

1496

1.28

1497/1

0.65

1498

"

0.65

1499

-"-

0.76

1501

-"-

2

1502

" -

0.82

1503

"

0.95

1504

0.26

1505

0.48

1506

0.5

1507

0.3

1508

0.1

1509

0.72

1510/2

0.48

1513

" -

1.4

1514

"

0.27

1515

0.11

1516/1

0.12

1516/2

"

0.12

1516/3

"

0.94

1590/1

6.3

1

"

5.76

2

1.5

5/1

2

5/2

0.7

5/4

"

1.5

5/8

0.15

6/1

3.48

9

-" -

2.47

10

"-

2.39

11

"

3.81

16/1

" -

0.85

18/1

" -

0.92

24

_"_

0.06

32

-"-

0.06

33

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2.53

34

2.03

36

0.28

37/1

- " -

-" -

6.56

43/1

-" -

2.43

44

-" -

1.68

45

0.25

51

3.787

53

2

55

3.74

56 6163 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 जून 2023

भाग 1 ]

1626 .                                      774/1     0.500
                                 "
1627 .                                      775/3     0.050
1628 .                                      840       2.670
                                            खसरा      1029.
                महायोग                      संख्या

910

1625 हेक्टेयर

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार : -

1. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के आदेश क्रमांक 8-37/2017 - FC दिनांक 23.08.2022 में अधिरोपित शर्त के पालन में मझगांय मध्यम सिंचाई परियोजना बांध के डूब में आने वाली समस्त राजस्व क्षेत्र को संरक्षित वन घोषित किया जाना है । योजना में प्रभावित राजस्व / निजी 1062.627 हेक्टेयर गैर वनभूमि को मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर , पन्ना के आदेश क्रमांक / पृ० क्र0 / 231 दिनांक 12.04.2023 से हस्तान्तरित अथवा नामान्तरित किये जाने के कारण संरक्षित वन घोषित किया जाना है ।

2. अन्य कारणो का विवरण: निरंक :

(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षक राजस्व अधिकारी (निरंक) (पदनाम) के प्रतिवेदन क्रमांक (निरंक) दिनांक ( निरंक) द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विवरण निम्नानुसार है: - (अ) व्यक्तिगत अधिकार :- निरंक

(ब) सामुदायिक अधिकार :-निरंक

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है ।

भोपाल, दिनांक 31 मई 2023

क्र. 1094- आर - 1264596-2023 - दस- 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 1094- आर - 1264596-2023 - दस 3 , दिनांक 1 जून 2023 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अशोक कुमार , अपर सचिव .

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 जून 2023

6164

GOVERNMENT OF MADHYA PRADESH

FOREST DEPARTMENT

NOTIFICATION

Bhopal Dated 01/06/2023

No./logy/R-1264596//2023/10-3 :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act , 1927 (XVI of 1927) , the State Government is pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the schedule below; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time . This forest block lies between 24°54'40.52" to 24° 51'09.27 " North 80 ° 09'23.23 " East Longitude. Latitude and 80°12'00.43 " to

SCHEDULE

District - Panna

Forest Division - North Panna

S.No

Details of Land Included

Present head ofland Tahsil - Ajaigarh

Forest Range - Ajaigarh

Forest Block Bouderies

Khasra No.

Name of Village

Name of the Forest Block.

1.

Majhgay

Area (Hectare)

773/ 1/kh

Majhgay "A"

MP Gov. Forest Departmant

"

2.

1.190

0.500

774/1

3.

775/3

-" -

4.

840 " -

"

5.

853

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"

6.

856

"

"

7.

875

8.

877

-"-

9.

878

-"-

-"-

10.

879

11.

838

12.

789

_"

13 .

0.050

2.670

1.420

0.280

0.300

0.150

0.100

0.070

North- Majhgaye Dame Line East Forest Compartment No. P- 188 of Munara No. 43 to 31 and from Munara No. 31 to Forest Compartment No. P- 189 to Munara No. 63 of Forest Block Udaipur Dam Line and Munara No. 63 to Munara No. 12 and Munara No-26 of Forest Compartment no . P-190 .

1.330

South- Dam line from Forest

3.720

0.970

727/2

"

14.

728

15 .

1.030

941/1

16 .

955

17.

986 0.430

0.67

Room No. P - 190 from Munara No. 26 to 23 and from Munara No. 23 to Munara No. 40 ofForest Compartment No. P- 182 and from Munara No. 40 to

3.50 6165

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 जून 2023

भाग 1 ]

0.33

527

18.

1.200

753/2

Munara No. 24 of Forest Compartment No. P- 182 .

19.

"-

2.080

1009/2

West-

20.

"

-"-

0.840

674

21.

-" -

1.180

778

22.

"

-"-

0.100

805/5 /gha

23.

-"-

"-

2.000

805/3

24.

" -

-"-

0.41

983/3

25.

-"-

-"-

0.32

1004/ 2/kh

26.

"

0.32

1036/2/kh

27 .

0.55

946/3

-"-

28 .

Forest Compartment No.P- 182 from Munara no . 24 to Munara No.01 and from Munara No. 01 through natural drain boundary to Munara No. 91 of Forest Compartment No. P- 181 and from Munara No. 91 to Majhgani Dam Line

0.19

-"-

959/1

29 .

0.46

972/2

"

30.

-"-

-"-

0.20

977/2

31.

0.04

961/2

32.

"

0.22

981/2

33.

-" -

0.32

1004/2/ka

34.

-"-

0.32

1036/2/ka

35.

0.55

946/2

36 .

-"-

0.39

972/1

37 .

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0.20

977/1

38.

0.04

-

961/1

39.

0.22

981/1

40.

-" -

0.18

948

41.

-"-

0.08

991

42.

0.600

832/2

43.

"

1.000

325/2

44.

-"-

0.32

964

45.

0.300

"

832/ 1 /ka

46.

0.50

825/ 1 /ka

47.

-" -

1.72

934/2

48 .

2.020

-"-

-"-

781

49.

-"-

2.06

1069/1

-"-

- " -

50.

-"-

4.00

-"-

1068/2

-"-

51.

-"-

0.940

902/3

52.

- " -

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"

"-

3.430

526

53.

"

0.060

797

- " -

54.

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0.020

-

798/1

- " -

55.

0.060

-"-

-"-

799

56.

"

0.110

800

57.

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0.610

810/1

-"-

58 .

"

0.040

811

59.

6166

60.

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61 .

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62. - " -

-"-

-" -

63.

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64.

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65.

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66.

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67.

68.

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69.

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70.

71 .

-

72.

73.

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74.

75.

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76.

77.

78 .

79.

80 .

81 .

82.

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83 .

84.

85.

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87.

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88 .

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89 .

90.

91.

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92.

93.

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-"-

94.

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95.

96 .

97 .

98 .

"

99.

-

100 .

-" -

101.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 जून 2023

0.010

813

865/1

0.120

0.520

874/1

-" -

2.020

730

"

2.000

805/11

826

0.620

0.870

841/2

0.940

844/2

-"-

769/1

0.400

2.570

971

"

0.700

690

"

692

1.490

0.670

761/1

-"-

2.010

673

2.020

740

-"-

757

2.020

0.800

901

"_

997/2

1.200

0.760

899

1.500

1033/2

"-

2.02

931

0.670

761/2

0.87

898

983/2

0.40

984/2

1.13

0.480

788/1

788/2

0.480

"

788/3

0.480

0.01

998/2/ka

1000/2/ka 1.00

998/2/kh 0.01

1000/ 2/kh 1.00

0.01

998/2/ga

_" _

1.00

1000/2 /ga

0.32

934/1

0.400

805/6/M+

842/5

0.110

873 / 1/M+ 0.460

0.50

904/1

0.040

805/4/ka

896/2

0.070

906

0.070 6167

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 जून 2023

भाग 1 ]

-"-

-"-

942

0.88

102 .

916/ 1 /ka 0.12

103 .

-"-

0.42

- " -

104.

916/1 /ga

"-

652/1 0.140

- " -

105 .

-"-

-"-

"-

0.24

1009/3

106.

-"-

0.80

1014

107 .

-" -

745

2.020

108 .

773/1 /ka 0.420

109 . -"- -"-

"

775/1

1.600

110 .

0.260

870/1

111.

-" -

962/2

0.50

112.

-"-

-"-

-"-

0.50

1033/4/kh

113 .

"

766

1.620

114.

755

2.020

115.

- " -

-"-

1.610

780

116.

727/3

1.330

117.

0.330

902/1

118.

- " -

"

-" -

0.700

786/2/kh

119.

"

-"-

-"-

2.00

993/1

120.

"

2.000

773/3

121.

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866

2.480

122 .

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0.400

805/6/kh

123 .

842/2

0.110

124.

-"-

-

0.440

873/1/gh

125 .

-"-

2.02

1038

126 .

"

-"-

665

1.600

127.

-"-

0.060

864

128.

2.000

1097/763

129 .

-"-

0.260

787/1

130.

0.260

787/2

131.

"

0.260

787/3

132.

- " -

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0.260

787/4

133.

0.260

787/5

134 .

0.250

787/6

135.

-"-

1.190

859/1 /gh

136.

-" -

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860/1

0.030

137 .

"

861/4

0.020

138.

"

-"-

672

2.020

139 .

0.440

691

140.

-" -

1.210

846

141.

-"-

-"-

869

0.130

142.

"

"

4.46

947

143.

6168

"

144.

145.

146.

-"-

-"-

147.

-"-

-"-

148.

-" -

149.

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150.

151.

-" -

152 .

153 .

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-"-

154.

155.

156.

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157.

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158.

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159 .

160 .

161.

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162 .

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163 .

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164.

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166.

167.

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168 .

169.

170 .

171.

172.

- " -

-"-

173.

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174.

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175.

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176.

177 .

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178 .

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179.

-

180.

181 .

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182.

183 .

184.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 जून 2023

960

0.11

"

0.92

973

-"-

975

0.40

-"-

978

0.87

-"-

2.47

990

"

928/4

1.46

"

1004/2/gh

0.34

a

946/5

0.53

-"-

0.19

959/3

-"-

0.49

972/4

-"-

0.20

977/4

0.23

981/4

0.400

805/ 6/gha

842/4

0.110

-"-

873/ 1/kh 0.440

-"-

1.00

932

1.170

857

"

677/1

0.810

716/2

2.030

680/1

1.120

1009/1

1.04

732/1

0.890

732/2

0.600

0.290

791/1

791/2

0.240

798/2/ja 0.650

0.010

812/1

791/3

0.100

-"-

791/4

0.040

829

0.070

830

5.890

954

0.37

-"-

0.610

810/2

"

867

0.810

"

2.100

873/2

"

833

1.100

1098/668 2.000

678/2

1.420

680/2

0.500

681/2

0.040

682/2

0.040 भाग 1 ]

-"-

185 .

186 .

"

187 .

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188.

"

"

189 .

190.

- " -

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191 .

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192.

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194.

195.

196.

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197.

198.

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199.

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200.

201 .

202.

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203 .

204.

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205.

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207.

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208 .

209.

"

-- 210.

211.

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212.

213 .

214.

215.

216.

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217.

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218.

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219 .

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220.

"

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221.

222.

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223 .

"

-"-

224.

-"-

225.

"

226.

6169

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 जून 2023

687

0.130

2.030

679

2.02

1002

-"-

2.070

1034/1

"

0.32

1004/2/ga

0.32

1036/2/ga

-"-

0.55

946/4

959/2

0.19

0.46

972/3

-"-

0.20

977/3

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961/3

0.03

0.23

981/3

"

0.040

805/4/ga

0.070

896/3

0.34

904/2

"

0.23

909/1

2.03

938

1004/2/an

0.30

g

0.53

946/6

0.48

972/5

977/5

0.19

0.20

981/5

0.29

979

1.43

982

1.000

677/2

0.400

680/3

0.040

682/3

676/2

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0.610

907

0.540

1092/947

-"-

0.220

895

"

0.400

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"

0.010

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"

742

2.020

"

0.100

805/4/gha

" -

2.000

785/3

903

1.00

-"-

0.150

908

0.07

905

943

0.09 6170

 227 .
  228 .         -"-
                -"-
 229 .
          "
                -"-
 230.
                -"-
 231.
                -"-
 232 .
                -"-
 233 .
 234.
 235.
                -"-
 236.
         "
                -" -
 237 .
                -"-
 238 .
 239 .
 240.
 241.           -"-
 242.
 243 .
 244.  -        -"-
                  "
 245.
                 "
 246.
          "     -"-
 247.
 248 .
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 250 .
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253.
         "
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       -
259 .
         "
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                  "
262.
263 .
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265.
         "
266.
267 .
268.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 जून 2023

   "
              944       1.50
            805/5/ga   0.620
             678/1     0.490
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   "
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   "
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   "
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   "
             998/1     0.04
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-
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  "
             949       1.34
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   "
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  "
             950       1.20
             957      0.15
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           805/4/kh   0.040
  "
            896/1     0.110
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  "
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          1033/4/ga   0.50
            676/1     1.420

6171

भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 जून 2023

"

0.570

935

269.

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1015

0.900

270.

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0.900

994

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0.300

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0.500

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7.260

815

274.

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0.160

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275 .

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0.900

774/2

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0.620

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0.370

775/2

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776/3

0.400

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0.630

946/1

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0.170

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996

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0.140

997/4

285.

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2.020

741

286.

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0.630

689

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0.400

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2.020

842/3

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0.400

812/2

291

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798/2/kh 0.440

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0.100

293.

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0.770

963

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0.710

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0.880

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844/1

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0.040

845

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769/3

0.300

299 .

"

763

1.200

300 .

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773/2

0.800

301 .

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772/2

0.600

302 .

0.400

664

303 .

"

2.020

801

301 .

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786/1

1.400

305 .

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962/4

0.530

306 .

0.500

1033/4/gh

307 .

2.020

804

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2.020

752

309 .

2.030

1003

310 .

1

6172                            मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 जून 2023                [ भाग 1
  311 .                                    970      5.490
                      "
  312 .                                   850/2     0.660
         -" -      -"-       -"-
  313 .                                   871/2    0.070
           "
  314.                                    872/2    0.030
  315.                                     796      2.020
                                "
  316.                                    1035     2.020
  317.                                    997/1     1.990
  318 .                                   859/2     1.160
                               "
  319 .                                   860/2    0.060
  320.                                    805/2    2.000
  321 .                                   805/7     1.600
           "
  322.                                    992/2    0.400
           "                    "
  323 .                                   667      0.350
  324.                                    841/3    0.870
  325 .                                   844/3    0.940
         -"-      -"-
  326.                                     768     2.020
  327.                                    803      2.020
  328 .                                   729      2.020
 329.                                     817/2    2.000
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                             -" -
 333 .                                   1034/2    1.620
 334.                                     834      0.050
 335 .                                    835      2.030
                                "
 336.                                     807      0.580
 337.                                     808      1.110
                                "
 338 .                                    967      2.030
 339 .                                   983/1     0.400
 340.                                    997/3     2.000
                                "
 341.                                    839/1     2.000
                    "          "
 342.                                     852      0.040
 343.                                     854      0.050
                  -"-
 344.                                     848      0.470
                 -"-
 345.                                    839/2     0.200
 346.                        _" _
                                          849      0.690
                   "           "
 347.                                     851      1.360
 348 .                                   862/2     1.170
          "
 349.            -"-
                                         862/3    0.480
                 _"_
 350.                                     855     0.110
                    "          "
 351 .                                   839/3    0.200
 352.                                     868     0.120

भाग 1 ]

353.

354.

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355 .

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357 .

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389 .

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6173

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 जून 2023

858

1.350

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839/4 0.200

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862/1

1.000

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751

0.020

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0.500

962/1

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0.500

1033/4/ka

1008

2.030

918

0.930

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876/2

0.330

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0.690

682/1

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760

2.020

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0.420

1036/1

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0.380

688

2.000

743/2

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0.960

660

802

2.020

0.690

786/2/ka

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-"-

727/4 0.670

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683

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669/2

0.650

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1.350

670

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0.400

859/1/kh

861/2

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0.100

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893

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1049

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1050

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0.220

1057

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1.100

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0.090

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0.260

870/2

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662/1

0.490

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0.200

861/3

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769/2 6174

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432.

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434.

435.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 जून 2023

-"-

770/2/ka 0.440

0.670

771/3

"

995

1.150

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0.700

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785/2

2.000

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1.500

805/16

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0.980

1005/2

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1006/1 1.550

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0.500

1007/1

"-

945

1.500

666

2.020

-"-

0.820

753/1

0.740

902/2

941/2

0.670

984/4

2.000

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1.820

985

987

0.150

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989

0.810

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929

2.020

-"-

836

2.250

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0.200

79/2/ga

"

0.300

816

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1.010

733/1

733/2

1.010

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2.020

731

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0.320

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583

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587

3.450

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661

0.200

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663

0.070

-"-

668

1.520

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669/1

-"-

671

0.270

"

0.050

716/1

0.520

717

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746

8.500

0.300

747 भाग 1 ]

436.

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437.

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438.

439.

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440.

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473.

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474.

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477.

6175

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 जून 2023

748

1.950

749

2.020

758

2.020

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2.020

759

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0.05

4

0.11

5

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6

0.42

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7

0.14

8

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9

0.17

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0.12

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12

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0.61

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0.26

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16

0.12

17

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18

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19

0.5

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21

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0.18

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0.24

23

24

0.48

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0.14

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26

0.12

0.7

27

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28

0.11

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0.06

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0.26

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0.15

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0.26

39

40

0.16

0.11

41

42

0.47

0.25

43 6176

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[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 जून 2023

             44      0.24
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-"-
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             48      0.2
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  "
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  "
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  "
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  "
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  "
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  "
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 "
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  "
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  "
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  "
            98      0.08
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  "
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            130     0.35

भाग 1 ]

 520 .
521 .
         -"-          _ " _
522.
 523 .
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557 .
558.
559 .
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560.
561.

6177 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 जून 2023

   "
             131      0.63
  "
             132      0.49
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             136      0.56
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  "
             138      0.08
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   "
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   " -
             148      0.35
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  "
             153      0.17
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             154      0.13
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   "
             251      0.12
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             261      0.14

6178

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 जून 2023

562.

262

0.25

563 .

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263

0.14

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264

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565.

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0.05

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595.

296

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596 .

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301

0.04

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601 .

303

0.04

602.

0.17

304

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603 .

305

0.37 भाग 1 ]

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604.

605.

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606 .

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607.

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645.

6179 मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 जून 2023

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307/1

0.65

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310

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311

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0.12

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0.16

314

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0.24

315

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316

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मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 जून 2023

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6181 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 जून 2023

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मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 जून 2023

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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 जून 2023

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[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 जून 2023

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मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 जून 2023

भाग 1 ]

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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 जून 2023

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                 -"-
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        -"-      -"-        -"-
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          "
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                 -"-
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                           _"_
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भाग 1 ]

1192.

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6193 मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 जून 2023

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       -
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1274.
1275.

[ भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 जून 2023

             600/2    0.15
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भाग 1 ]

1276.

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6195

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 जून 2023

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 1349.
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 1351 .
 1352 .
1353 .
1354.
1355.
1356.
1357.
1358.             Banharikala
1359.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 जून 2023

            692      0.13
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भाग 1 ]

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1361.

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1380 .

"

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- " -

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1384 .

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6197 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 जून 2023

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"

30/2/ख

0.32

"

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0.26

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[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 जून 2023

"

1402 .

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0.7 भाग 1 ]

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1485 .

6199

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 जून 2023

0.35

94

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[ भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 जून 2023

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0.25 भाग 1 ]

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1569.

6201 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 जून 2023

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220/2

0.25

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0.65

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1482/2

0.95

1483/1

6202                             मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 जून 2023                [ भाग 1
  1570.                                      1483/2     0.58
  1571 .                                      1484      1.54
                     "
   1572 .                                     1486      1.69
  1573.                                       1487      1.69
  1574.                                      1488       0.65
  1575                                       1489       1.23
           "          "
  1576 .                                     1490        2
                      "           "
  1577 .                                     1491       1.6
                      "
  1578 .                                     1493       0.83
                      "
  1579 .                                     1495
                                                         1
                      "
  1580 .                                     1496       1.9
                                  "
  1581 .                                     1497/1     1.28
  1582 .                                     1498       0.65
                      "
                                -"-
  1583 .                                     1499      0.65
                                  "
                    -"-
  1584.                                      1501      0.76
                                  "
  1585.                                      1502        2
  1586 .                                     1503      0.82
                      "           "
  1587.                                      1504      0.95
                    _"_
  1588 .                                     1505      0.26
  1589 .                                     1506      0.48
                   _"             "
  1590.                                      1507       0.5
                                  "
  1591 .                                     1508       0.3
                      "
  1592 .                                     1509       0.1
 1593 .                                     1510/2     0.72
 1594 .                                      1513      0.48
  1595 .                                     1514       1.4
 1596 .                                      1515      0.27
 1597                                       1516/1
                                                       0.11
 1598.                                      1516/2     0.12
 1599 .                                     1516/3     0.12
 1600 .                                     1590/1     0.94
 1601 .                                        1        6.3
 1602.                                        2        5.76
                                  "
 1603 .                                       5/1       1.5
                                  "
 1604.                                        5/2       2
                                  "
 1605.                                        5/4      0.7
 1606 .                                       5/8       1.5
 1607.                                       6/1       0.15
 1608                                         9        3.48
                                 "
 1609.                                        10       2.47
 1610.                                        11       2.39
 1611.                                       16/1      3.81

भाग 1 ]

6203 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 जून 2023

1612. 1613. 1614. 1615. 1616 .

1617. 1618. 1619. 1620. 1621. 1622. 1623. 1624. 1625. 1626 .

1627. 1628. 18/1

0.85

24

0.92

32

0.06

"

0.06

33

34

2.53

36

2.03

37/1

0.28

43/1

6.56

44

2.43

45

1.68

51

0.25

53

3.787

2

55

56

3.74

774/1

0.500

0.050

775/3

840

2.670

Khasra

Grand Total No. 1625

Total Area 1029.9 10

(A) Reason for publication of Notification : -

1. In compliance to the condition imposed in the Ministry of Environment and Forests , Government of India , New Delhi's letter no . 8-37-2017 - FC dated 23.08.2022 , all the revenue land coming under the submergence of Majhgaon Medium Irrigation Project Dam is to be declared as a protected forest . 1062.627 hectares of govt . revenue/private land affected by the project which has been transferred/ mutated in favor of Madhya Pradesh government , forest department by collector Panna vide order number/ 231 dated 12.04.2023 is to be declared as protected forest .

2. Details of other reasons - Nil

(B) The Khasara wise details of recorded rights on the above land as per report no . (Nil ) dated (Nil) of (Nil ) Designation of Competent Revenue officer ) are as under.

1. Individual Rights : - No Individual Rights are on above land

2. Community Rights :- No Community Rights are on above land

Therefore , the above land is declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927 .

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh ,

ASHOK KUMAR, Addl . Secy.

6204

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 जून 2023

[ भाग 1

भोपाल, दिनांक 1 जून 2023

क्रमांक /1०१५ / आर-1264596 / 2023 /10-3:: भारतीय वन अधिनियम 1927 (क्रमांक 16 , सन् 1927 ) , की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य शासन , एतद् द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/ उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा, इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहां तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय - समय पर संशोधित / रूपभेदित किये जायें , के अतिरिक्त , किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे । यह वनखण्ड 24° 52.09.92 " से 24° 51′11.98 " उत्तर अक्षांश तथा 80° 09′04. 12 " से 80 ° 08′13.46 " पूर्व देशांश के बीच स्थित है ।

अनुसूची

जिला- पन्ना

वनमण्डल उत्तर पन्ना

वनखण्ड की भूमि का विवरण अ. क्र.

तहसील - अजयगढ़

वन परिक्षेत्र अजयगढ़

वनखण्ड की सीमाऐं

खसरा क्र.

वनखण्ड का नाम

ग्राम का नाम

भूमिका वर्तमान मद

बनहरीकला

1.

म०प्र० शासन क्षेत्रफल (हेक्टर)

0.380

1445/66

देवराभापतपुर 'सी'

वन विभाग

-"-

2.

उत्तर- डेम लाईन ।

0.350

1450/301

"

-"-

-"-

3.

1455

-"-

4.

1456

-"-

-"-

5.

1457

"

"

6.

1458

- " -

"

"

7.

1459/1

-"-

8.

1460

-"-

-"-

9 .

1461

"

"

10.

1462/1

11.

1462/2

-"-

-"-

12.

1462/3

13.

1463

"

14.

1464

1465 15.

16 .

1466

"

-"-

17.

1467

18.

1468/1 0.940

2.000

1.840

पूर्व- वनखण्ड मझगांय के मुनारा क्र0-44 से 12 तक एंव ग्राम कुंवरपुर के डूब मे आने वाली सीमा लाईन तक ।

2.000

1.040

1.800

1.940

0.620

0.620

0.620

1.740

1.700

2.000

0.980

2.000

0.670

दक्षिण- वन कक्ष क्र० पी-190 के मुनारा क्र0-26 से 23 तक एंव ग्राम टौरिया तथा बडी बनहरी के डूब क्षेत्र में आने वाली सीमा लाईन में प्रस्तावित मुनारा कमांक 01 से 18 तक व कक्ष क्र० पी-182 के मुनारा क्र0-39 से 24 तक एवं पी-182 के मुनारा क्रमांक 31 की सीमालाईन व वनकक्ष क्रमांक 177 के मुनारा कमांक 101 से 105 की सीमा में स्थित डूब क्षेत्र की भाग 1 ]

6205

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 जून 2023

"

0.660

1468/2

19.

0.670

1468/3

20 .

" _"_

_"_

सीमा लाईन में प्रस्तावित मुनारा कमांक 01 से 09 तक ।

1469

21.

1.800 पश्चिम- वन कक्ष क्र. पी 181 के

1470

22.

1.400

1471

23.

"

"

-"-

1.640

1475

24.

_"_

2.000

मुनारा क्र . 91 , 92 नाला बाउंड्री होते हुए एंव वन कक्ष क्र. पी 182 के मुनारा क्र. 01 से 12 तक ।

1476

25.

"

26.

0.260

0.350

1477/1

"

27.

0.330

1477/2

28.

0.330

1477/3

महायोग

खसरा संख्या 28

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार : - कुल क्षेत्रफल 32.680

1. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली के पत्र क्रमांक 8-37-2017- FC दिनांक 23.08.2022 में अधिरोपित शर्त के पालन में मझगांय मध्यम सिंचाई परियोजना बांध के डूब में आने वाली समस्त राजस्व क्षेत्र को संरक्षित वन घोषित किया जाना है । योजना में प्रभावित राजस्व / निजी 1062.627 हेक्टेयर गैर वनभूमि को मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर पन्ना के आदेश क्रमांक / पृ ० क्र 0 / 231 दिनांक 12.04.2023 हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण संरक्षित वन घोषित किया जाना है ।

2. अन्य कारणो का विवरण:- निरंक

(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षक राजस्व अधिकारी (निरंक) (पदनाम ) के प्रतिवेदन क्रमांक (निरंक) दिनांक ( निरंक ) द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विवरण निम्नानुसार है: -

(अ) व्यक्तिगत अधिकार :- निरंक

(ब) सामुदायिक अधिकार :- निरंक

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अशोक कुमार, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 1 जून 2023

क्र. 1094- आर - 1264596-2023 - दस-3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में , इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 1094- आर -1264596-2023- दस 3, दिनांक 1 जून 2023 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अशोक कुमार , अपर सचिव.

6206

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 जून 2023

Bhopal , the 1 June 2023

No./1094/R-1264596//2023/10-3 :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act , 1927 ( XVI of 1927 ) , the State Government is pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the schedule below ; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time . This forest block lies between 24° 54'40.52 " to 24 ° 51'09.27 " North Latitude and 80 ° 12'00.43 " to 80 ° 09'23.23 " EastLongitude.

SCHEDULE

District Panna

Forest Division - North Panna

S.No

Details of Land Included

Present head of land Tahsil - Ajaigarh

Forest Range - Ajaigarh

Forest Block Bouderies

Khasra No.

Name of Village

Name of the Forest Block.

1.

Area (Hectare)

0.380 North- Dem Line .

1445/66

Banahrik ala

Devrabhap atpur' C'

M.P. Government Forest Department

"

2.

East-

0.350

1450/301

"

-

3.

1455

"

-"-

4.

0.940

1456

5.

2.000

Munara no . From 44 to 12 and up to the boundary line coming under the submergence of village Kunwarpur .

South-

1457

"

6.

1.840

2.000

1458

7.

1.040

1459/1

"

"

8.

1460

"

1.800

1461 9.

-"-

10.

1.940

1462/1 0.620

_"_

11.

0.620

1462/2

_"_

12.

0.620

1462/3

"

-" - 13.

1463

" -"-

14.

1.740

1464 1.700

1465 15.

"

-"-

16.

2.000

1466

1467 17.

0.980

2.000

Forest Compartment no . Munara No. 26 to 23 of P- 190 and proposed Munara No. 01 to 18 in the boundary line coming in submergence area of Village Tauria and Badi Banhari and Munara No. 39 to 24 of Compartment No. P- 182 and The boundary line of Munara No. 31 of P- 182 and Munara No. 101 to 105 of Forest Compartment No. 177, 6207

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 जून 2023

भाग 1 ]

18.

19.

20.

21 .

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28 .

Grand Total 0.670

1468/1

1468/2 0.660

0.670

1468/3

proposed Munara No. 01 to 09 in the boundary line of the submergence area .

1.800

1469

West

1.400

1470

1.640

1471

1475

2.000

0.260

1476

Forest Compartment no P 181 Munara No. 91. 92 Nallah boundary and forest Compartment no. P 182 Munara No. from 01 to 12

0.350

1477/1

0.330

1477/2

1477/3 0.330

Total area

Khasra No. 28

32.680

(A) Reason for publication of Notification : - ㅏ

1. In compliance to the condition imposed in the Ministry of Environment and Forests , Government of India , New Delhi's letter no . 8-37-2017 - FC dated 23.08.2022, all the revenue land coming under the submergence of Majhgaon Medium Irrigation Project Dam is to be declared as a protected forest 1062.627 hectares of govt , revenue/private land affected by the project which has been transferred/ mutated in favor of Madhya Pradesh government , forest department by collector Panna vide order number/ 231 dated 12.04.2023 is to be declared as protected forest.

2. Details of other reasons - Nil

(B ) The Khasara wise details of recorded rights on the above land as per report no . ( Nil ) dated ( Nil ) of ( Nil ) Designation of Competent Revenue officer are as under.

1. Individual Rights : - No Individual Rights are on above land

2. Community Rights : - No Community Rights are on above land

Therefore , the above land is declared as protected forest under section 29 ofIndian Forest Act 1927 .

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , ASHOK KUMAR , Addl . Secy.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 जून 2023

6208

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग

मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल , दिनांक 1 जून 2023

क्रमांकः 1058/1260091/2023/1/65: राज्य शासन एतद द्वारा इस विभाग के ज्ञाप क्रमांक 766/1260091/2023/1/65 दिनांक 16/04/2023 की निरंतरता में " मध्यप्रदेश स्टार्टअप नीति एवं कार्यान्वयन योजना , 2022" में निम्न संशोधन किया जाता है: -

(1 )कण्डिका क्रमांक 5 परिभाषाएं अंतर्गत निम्नानुसार प्रावधान अंतःस्थापित किया जावें-

परिभाषाएं- "अनुसूचित जाति/ जनजाति वर्ग के उद्यमी द्वारा प्रवर्तित स्टार्टअप में उनकी भागीदारी 51 प्रतिशत से कम नहीं होनी चाहिए "

(2)कंडिका क्रमांक 6.3 वित्तीय सहायता की उपकंडिका 6.3.1- प्रदेश में स्थापित स्टार्टअप्स एवं इन्क्युबेटर्स- प्राप्त निवेश पर सहायता में संशोधन कर उसे निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जावें-

"उपकंडिका 6.3.1 -महिला/अनुसूचित जाति/ जनजाति वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित स्टार्ट-अप्स को प्राप्त फंडिंग/निवेश पर कुल 18 प्रतिशत अधिकतम रूपये 18 लाख की सहायता एवं चार चरणों में अधिकतम रूपये 72 लाख की सीमा अंतर्गत देय होगी, शेष शर्त यथावत। "

उक्त प्रावधान अधिसूचना दिनांक से प्रभावी होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

पी. नरहरि, सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय , कलेक्टर , जिला विदिशा, मध्यप्रदेश

विदिशा, दिनांक 25 मई 2023

संशोधित अधिसूचना

क्र. एस. सी. - 2023-7096 .- मध्यप्रदेश शासन , सामान्य प्रशासन विभाग , मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल के ज्ञाप क्र. एफ 19-196- 2003- एफ-4 , भोपाल , दिनांक 28 जून 2004 द्वारा गठित समिति के निर्णय के अनुसरण में , उपरोक्त परिपत्र की कण्डिका 5 के तहत प्रदत्त शक्तियों काप्रयोग करते हुए, एतद्वारा , शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय , विदिशा का नाम " राजमाता विजयाराजे सिंधिया शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय , विदिशा (म. प्र. ) " किये जाने का आदेश दिया जाता है .

उमाशंकर भार्गव , कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट .

6209

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 जून 2023

भाग 1 ]

राज्य शासन के आदेश राजस्व विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल पुनरीक्षित प्रारंभिक अधिसूचना

भोपाल , दिनांक 2 जून 2023

क्र. एफ- 01-10-2020- सात-7.-मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता, 1959 ( क्रमांक 20 सन् 1959 ) की धारा 13 की उपधारा ( 3 ) के अन्तर्विष्ट उपबन्धके अनुसरण में, एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि उक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, जिला ग्वालियर की वर्तमान तहसील डबरा की सीमाओं को परिवर्तित कर नवीन तहसील पिछोर का सृजन करने तथा नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार उसकी सीमाओं को परिभाषित करना प्रस्तावित करती है.

" मध्यप्रदेश राजपत्र " में इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिवस का अवसान होने के पश्चात् प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा तथा उसके संबंध में कोई भी आपत्तियां या सुझाव लिखित में, उक्त कालावधि का अवसान होने के पूर्व प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग को अग्रेषित किये जा सकेंगे:-

अनुसूची

क्र. विद्यमान संभाग/ जिले/उपखण्ड /तहसील और उसका मुख्यालय

अभियुक्तियां

प्रस्तावित परिवर्तनों के पश्चात संभाग/ जिले/उपखण्ड/ तहसील की सीमाऐं

प्रस्तावित परिवर्तनों के पश्चात् संभाग/ जिले/ उपखण्ड/ तहसील में समाविष्ट किये गये क्षेत्रों का विवरण

प्रस्तावित परिवर्तनों के पश्चात् संभाग/ जिले/ उपखण्ड/ तहसील एवं उसके मुख्यालय का नाम

प्रस्तावित परिवर्तन (विद्यमान संभाग/ जिले/उपखण्ड/तहसील में सम्मिलित किये जाने वाले या उससे अपवर्जित किये जाने वाले क्षेत्रों के विवरण )

(4)

(3)

(1) (2)

मुख्यालय

किटोरा, देवगढ़ , कुम्हर्रा, शुक्लहारी , 1 तहसील वर्तमान तहसील डबरा के वीरमढ़ाना, डबरा धई, अरूसी, बडेरा बुजुर्ग, सरनावत, डबरा (मुख्यालय भगेह, जंगीपुर जरगांव, लखनौती, डबरा ) . सकतपुरा , जनकपुर पिछोर, छपरा, अजयगढ़, लिधोरा , कैठोदा, सहोना, पुटटी, गिजौरा , मेहगांव , किरोल , सिसगांव, हथनौरा धमनिका, गढ़ी कुल 29 पटवारी हल्के अपवर्जित होगें.

(5)

(6) पूर्व में-पिछोर. पश्चिम में - भितर वार पिपरिया. उत्तर में-ग्वालियर. दक्षिण में- जिला दतिया. (7)

वर्तमान तहसील डबरा में 29 पटवारी हल्के अपवर्जित होकर जौरासी, गंगापुर , बिलौआ, चिरपुरा , इकोना, लदेरा , सूखापठा, कल्याणी, मकोड़ा, चिरूली, पठा पनिहार, अकबई बड़ी, समूदन टेकनपुर, बोना, बेरू , बरगंवा , सुल्तानपुर , इटायल , सिंमिरया, अरू , गेडोलकला, डबरा, रामगढ़ , बुजुर्ग , कर्रा , चांदपुर , मगरोरा, बरोठा , लोहगढ़ , सालबई, मिलधन, सर्वा, घिरोरा , झांडोली , करियावटी, जतरथी, जरावनी, नुन्हारी , विजकपुर , भेसनारी, चौमो , खडबई , बारोल , चितावनी, महाराजपुर, रजियावर, अकबईछोटी, छीमक , सिरसा, खेड़ी, रायमल, गोबरा , देवरा, कौसा कुल 54 पटवारी हल्के समाविष्ट होंगे.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 जून 2023

6210

(7)

(6)

(5)

(4)

(3)

(1) (2)

पूर्व में- सेवढ़ा.

2

तह. पिछोर वर्तमान तहसील डबरा के

पश्चिम में- डबरा .

वीरमढ़ाना , धई , अरूसी,

मुख्यालय-

पिछोर. बडेराबुजुर्ग, सरनावत , भगेह , उत्तर में ग्वालियर . दक्षिण में- जिला दतिया.

जंगीपुर, जरगांव, लखनौती, सकतपुरा, जनकपुर पिछोर , छपरा , अजयगढ़ , लिधोरा , कैठोदा , सहोना, पुटटी, गिजौरा , मेहगांव , किरोल , किटोरा , देवगढ़ , कुम्हर्रा, शुक्लहारी , सिसगांव, हथनौरा धमनिका गढी कुल 29 पटवारी हल्के समाविष्ट होंगे.

जा सके. 2. प्रस्तावित परिवर्तन यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से किया जा रहा है कि क्षेत्र का प्रशासन समुचित एवं प्रभावी रूप से किया

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, कलिस्ता कुजूर , अवर सचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला राजगढ़ ( ब्यावरा ) , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन ,

राजस्व विभाग

राजगढ़ , दिनांक 10 मार्च 2023

क्र. 2267- भू-अर्जन- 23- क्र. 04-23- भू-अर्जन-2023 .-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची ( 2 ) के खाने (5 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची ( 2 ) के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है.

प्र. क्र. 04- अ- 82-2023 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि अनुसूची क्र. 1 में रामगंज मण्डी से भोपाल नई बड़ी रेल लाईन परियोजना हेतु भूमि का अर्जन हेतु तहसील नरसिंहगढ़ , जिला राजगढ़ की आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है, अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है , कि निम्न वर्णित अनुसूची 2 की स. क्र. (6 ) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है :-

अनुसूची ( 1 )

तहसील नरसिंहगढ़

ग्राम चारपुरा

विवरण

अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा ( हे. में ) स. क्र.

असिंचित

सिंचित

कुल

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

0.177

0.177

निजी

भूमि भाग 1 ]

6211

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 जून 2023

अनुसूची ( 2 )

विवरण

सर्वे नम्बर

स. क्र.

भूस्वामी का नाम

प्रभावित रकबा

कुल रकबा

(3)

(2)

(1)

(4)

(6)

(5)

47/1

1

रोडसिंह , गोपाल , कमला बाई पिता नत्था सम्पत बाई बेवा नत्था जाति काछी.

2.140

0.033

रामगंज मण्डी से भोपाल नई बड़ी रेल्वे लाईन में प्रभावित भूमि.

0.144

2.051

48/2

2

पर्वतसिंह खेमचन्द्र, सोरमबाई पिता बद्रीलाल नथियाबाई बेवा बद्रीलाल जाति काछी.

कुल योग

रामगंज मण्डी से भोपाल नई बड़ी रेल्वे लाईन में प्रभावित भूमि.

0.177

4.191

( 2 ) भूमि के नक्शे प्लान आदि का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , राजस्व नरसिंहगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है .

हर्ष दीक्षित , कलेक्टर.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला सागर , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

सागर, दिनांक 7 जून 2023

क्र.- 073-82-19-20- भू-अर्जन- 23-4597.- बण्डा सिंचाई परियोजनांतर्गत मौजा पहरगुवां पटवारी हल्का नम्बर-60 , तहसील मालथौन, जिला सागर की डूब क्षेत्र निर्माण हेतु प्रभावित भूमि के अर्जन के लिये भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 073-82-19-20 में भू-अर्जन अधिनियम , 2013 की धारा 19 के तहत् घोषणा एवं सार का प्रकाशन दिनांक 25 जून 2021 को किया गया था परंतु प्रकरण में धारा 21 के तहत् प्राप्त दावे/ आपत्तियों का निराकरण न होने, राजस्व अभिलेख अद्यतन न होने से ग्रामीणों द्वारा विरोध दर्ज कराने से धारा 19 के तहत् घोषणा एवं सार के प्रकाशन दिनांक से बारह मास की अवधि के भीतर अवार्ड पारित न होने से प्रकरण में धारा 25 के तहत् धारा 19 की अधिसूचना की बारह मास की अवधि विस्तारित की जाती है.

क्र. - 08अ- 82-19-20 - भू-अर्जन- 23-4594.- बण्डा सिंचाई परियोजनांतर्गत मौजा इमलिया, पटवारी हल्का नम्बर -61 , तहसील मालथौन, जिला सागर की डूब क्षेत्र निर्माण हेतु प्रभावित भूमि के अर्जन के लिये भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 083-82-19-20 में भू-अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 19 के तहत घोषणा एवं सार का प्रकाशन दिनांक 25 जून 2021 को किया गया था परंतु प्रकरण में धारा 21 के तहत प्राप्त दावे/ आपत्तियों का निराकरण न होने , राजस्व अभिलेख अद्यतन न होने से ग्रामीणों द्वारा विरोध दर्ज कराने से धारा 19 के तहत घोषणा एवं सार के प्रकाशन दिनांक से बारह मास की अवधि के भीतर अवार्ड पारित न होने से प्रकरण में धारा 25 के तहत् धारा 19 की अधिसूचना की बारह मास की अवधि विस्तारित की जाती है.

क्र. - 103-82-19-20- भू-अर्जन- 23-4596.- बण्डा सिंचाई परियोजनांतर्गत मौजा मुडिया गुसाई , पटवारी हल्का नम्बर-61 , तहसील मालथौन , जिला सागर की डूब क्षेत्र निर्माण हेतु प्रभावित भूमि के अर्जन के लिये भू- अर्जन प्रकरण क्रमांक 103-82-19-20 में भू-अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 19 के तहत् घोषणा एवं सार का प्रकाशन दिनांक 25 जून 2021 को किया गया था परंतु प्रकरण में धारा 21 के तहत् प्राप्त दावे/ आपत्तियों का निराकरण न होने, राजस्व अभिलेख अद्यतन न होने से ग्रामीणों द्वारा विरोध दर्ज कराने से धारा 19 के तहत् घोषणा एवं सार के प्रकाशन दिनांक से बारह मास की अवधि के भीतर अवार्ड पारित न होने से प्रकरण में धारा 25 के तहत् धारा 19 की अधिसूचना की बारह मास की अवधि विस्तारित की जाती है .

क्र.- 11 अ-82-19-20 - भू-अर्जन- 23-4593.- बण्डा सिंचाई परियोजनांतर्गत मौजा सेमराअटा, पटवारी हल्का नम्बर -61 , तहसील मालथौन , जिला सागर की डूब क्षेत्र निर्माण हेतु प्रभावित भूमि के अर्जन के लिये भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 113-82-19-20 में भू-अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 19 के तहत् घोषणा एवं सार का प्रकाशन दिनांक 25 जून 2021 को किया गया था परंतु प्रकरण में धारा 21 के तहत् प्राप्त दावे/ आपत्तियों का निराकरण न होने, राजस्व अभिलेख अद्यतन न होने से ग्रामीणों द्वारा विरोध दर्ज कराने से धारा 19 के तहत घोषणा एवं सार के प्रकाशन दिनांक से बारह मास की अवधि के भीतर अवार्ड पारित न होने से प्रकरण में धारा 25 के तहत् धारा 19 की अधिसूचना की बारह मास की अवधि विस्तारित की जाती है.

[ भाग 1 6212

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 जून 2023

क्र. - 133-82-19-20- भू- अर्जन- 23-4595.- बण्डा सिंचाई परियोजनांतर्गत मौजा पिथौली, पटवारी हल्का नंबर -61 , तहसील मालथौन , जिला सागर की डूब क्षेत्र निर्माण हेतु प्रभावित भूमि के अर्जन के लिये भू- अर्जन प्रकरण क्रमांक 133-82-19-20 में भू-अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 19 के तहत घोषण एवं सार का प्रकाशन दिनांक 25 जून 2021 को किया गया था परंतु प्रकरण में धारा 21 के तहत प्राप्त दावे/ आपत्तियों का निराकरण न होने, राजस्व अभिलेख अद्यतन न होने से ग्रामीणों द्वारा विरोध दर्ज कराने से धारा 19 के तहत घोषण एवं सार के प्रकाशन दिनांक से बारह मास की अवधि के भीतर अवार्ड पारित न होने से प्रकरण में धारा 25 के तहत धारा 19 की अधिसूचना की बारह मास की अवधि विस्तारित की जाती है .

सागर, दिनांक 28 फरवरी 2023

5.- 413-82-18-19 - भू-अर्जन- 23-1837.- बण्डा सिंचाई परियोजनांतर्गत मौजा सेमरा अहीर, पटवारी हल्का नंबर -12 , तहसील बण्डा, जिला सागर की डूब क्षेत्र निर्माण हेतु प्रभावित भूमि अर्जन के लिये भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 413-82-18-19 में भू-अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 11 के तहत प्रारंभिक अधिसूचना दिनांक 15 फरवरी 2021 को जारी की गई थी जिसका राजपत्र दिनांक 12 मार्च 2021 में प्रकाशन किया गया है परंतु प्रस्तावित भूमि एवं प्रभावित स्थावर परिसंपत्तियों/ कुटुंबों के पुनः सर्वेक्षण इत्यादि तथा राजस्व अभिलेख अद्यतन के कारण उक्त सूचना प्रकाशन दिनांक से बारह मास की अवधि के भीतर प्रकरण में धारा 19 ( 1 ) के तहत घोषण एवं सार का प्रकाशन नहीं किया जा सका है. अतः प्रकरण में अधिनियम 2013 की धारा 19 ( 7 ) के तहत धारा 11 ( 1 ) की प्रारंभिक अधिसूचना की बारह मास की अवधि विस्तारित कीजाती है.

दीपक आर्य , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( रा. ) खरगोन , जिला खरगोन, मध्यप्रदेश

खरगोन , दिनांक 26 अप्रैल 2023

प्रारूप " ख "

[नियम 5 का उपनियम ( 2 ) ]

क्र. वा 1 - री - रा. प्र . क्र. 0020-2023-24 .- अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है , कि बिस्टान उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर की आरडी 100.375 कि. मी. पर पाईप नहर पर निर्माणाधीन पम्प हाऊस -01 , पर ग्राम- मोहम्मदपुर तहसील गौगाँवा से ग्राम बलखड़ बुजुर्ग तहसील भगवानपुरा तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम- नागझिरी , प. ह. नं. 22 , तहसील गोगावाँ, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 18 , खरगोन जिला खरगोन , मध्यप्रदेश द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए.

अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है, कि उस भूमि में , जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है , जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम , 2012 ( क्रमांक- 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है .

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है , उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है. इक्कीस दिवस के भीतर , भूमि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , खरगोन, जिला खरगोन , मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा : -

खसरा नं .

ग्राम/प. ह . नं.

जिला

तहसील

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि ( हे . में ) (1)

(2) गोगावॉ

खरगोन

(3) नागझिरी/22

(5) 0.019 0.018

(4) 24 24 6213

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 जून 2023

भाग 1 ]

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

0.013

29

गोगावॉ

नागझिरी/ 22

खरगोन
                                                            29                    0.004
                                                             15                   0.018
                                                            111                   0.016
                                                                                  0.018
                                                           105/1                  0.007
                                                           105/2                  0.021
                                                             96                   0.015
                                                            95/3                  0.011
                                                            81/1                  0.006
                                                            81/2                  0.008
                                                            82/1                  0.006
                                                            83/1                  0.006
                                                            83/2                  0.003
                                                             84                   0.016
                                                            139                   0.008
                                                            137                   0.018
                                                           136/2                  0.035
                                                            193                   0.012
                                                            196                   0.014
                                                            197                   0.027
                                                            763/2                 0.047
                                                            762                   0.032
                                                            757                   0.004
                                                            755/2                 0.029
                                                            755/3                 0.028
                                                             655                  0.028
                                                             659                  0.003
                                                            670/1                 0.013
                                                             669                  0.014
                                                            660/1                 0.019
                                                            660/5                 0.054
                                                           660/2/1                0.013
                                                           660/2/2                0.013
                                                           660/2/3                0.012
                                                             543                  0.016
                                                             544                   0.036
                                                            548/1                 0.017
                                                            548/2                  0.017
                                                            549/1                  0.015
                                                            549/2                  0.009
                                                             550                   0.009
                                                          553/3/1/1                0.013
                                                          553/3/1/2                0.024

6214

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 जून 2023

 (1)                   (2)               (3)                (4)                    (5)
खरगोन                  गोगावॉ          नागझिरी/22           556/2                  0.027
                                                            556/4                  0.01
                                                             558                  0.024
                                                             561                  0.031
                                                             562                   0.025
                                                             578                  0.003
                                                            579/1                  0.005
                                                            580/1                  0.005
                                                            580/2                  0.013
                                                            580/4                  0.008
                                                            580/4                  0.021
                                                            591/1                  0.033
                                                           591/3/1                 0.025
                                                            591/4                  0.024
                                                            591/6                  0.009
                                                            700/1                  0.033
                                                            701/2                  0.059
                                                            717/6                  0.028
                                                            700/1                  0.036
                                                           701/1/4                 0.012
                                                           701/1/1                 0.017
                                                           701/1/3                 0.022
                                                            696/2                  0.035
                                                           696/4/1                 0.016
                                                            696/3                  0.021
                                                            695/1                  0.02
                                                            695/6                  0.01
                                                           695/2/1                 0.016
                                                           695/2/2                 0.008
                                                            599/1                  0.008
                                                            599/2                  0.055
                                                             600                   0.031
                                                           601/1/1/5               0.017
                                                            681/3                  0.025
                                                             652                   0.006
                                                             653                   0.018
                                                            654/2                  0.005
                                                            654/3                  0.004
                                                            654/4                  0.004
                                                            654/1                  0.008
                                                  योग         68                   1.561

नोट. - भूमि का नक्शा ( प्लान ) सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-18 खरगोन के कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है .

6215

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 जून 2023

भाग 1 ]

प्रारूप " ख "

[नियम 5 का उपनियम ( 2 ) ]

खरगोन , दिनांक 28 अप्रैल 2023

क्र. वा. 1 री - रा . प्र. क्र. 0045-2023-24.-अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है, कि बिस्टान उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर की आरडी 100.375 कि. मी. पर पाईप नहर पर निर्माणाधीन पम्प हाऊस -01 , पर ग्राम- मोहम्मदपुर तहसील गौगाँवा से ग्राम बलखड़ बुजुर्ग तहसील भगवानपुरा तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम- डाबरिया, प. ह. नं. 29 , तहसील खरगोन , जिला खरगोन , मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 18 , खरगोन जिला खरगोन , मध्यप्रदेश द्वारा भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाई जाए.

अतएव, राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है, कि उस भूमि में , जिसमें भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है , जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है , उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों काअर्जन ) अधिनियम, 2012 ( क्रमांक- 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है .

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है , उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है . इक्कीस दिवस के भीतर , भूमि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , खरगोन, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा : -

उपयोग के

खसरा नं .

ग्राम/प. ह . नं .

तहसील

जिला

अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हे . में )

(5)

(3)

(2)

(1)

0.019

डाबरिया/29

खरगोन नगर

खरगोन

0.011

(4) 91/2 91/1

0.002

0.016

91/3

0.006

90

0.032

79

0.007

81/5

0.010

81/4

0.014

81/3

0.018

81/2/3

0.016

81/1

0.007

82/4

0.014

82/3

0.006

82/2

82/1

0.009

0.016

83/2

0.019

83/1

16

0.222

योग .

नोट . - भूमि का नक्शा ( प्लान ) सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-18 , खरगोन के कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है .

ओम नारायण सिंग , सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) .

6216

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 जून 2023

कार्यालय , कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

धार , दिनांक 2 जून 2023

क्र. 7602- भू-अर्जन-2023 .-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक ( 01 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 02 ) में उल्लेखित है, सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये

आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का विवरण-

जिला- धार

(क)

तहसील- गंधवानी

(ख )

(ग ) ग्राम- जामन्यापाड़ा

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-14.408 हेक्टेयर.

खसरा क्रमांक अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे . में )

(2)

(1)

1/2

0.380

0.596

5

0.882

8

0.606

10

0.046

13

16

0.152

0.125

20

0.151

23

0.029

24/2

0.052

25

0.021

26/2

0.121

27

30

0.554

0.019

31

0.158

32

0.857

34

1.122

38

0.023

39

40

0.757

0.069

41

42

0.113

0.275

98

0.002

100

(2)

(1)

1.732

92

0.102

90

1.077

91

0.137

85

0.658

84

0.623

86/1

83/2

0.072

1.503

124

126

0.861

0.150

127

0.052

73/5

0.112

73/6

0.114

129/4

107

0.099

0.006

7

योग .. 14.408

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- छोटा उदयपुर - धार बड़ी रेलवे लाईन योजना निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकार, मनावर तथा उप मुख्य अभियंता ( निर्माण ) , पश्चिम रेलवे प्रताप नगर , वड़ोदरा -04 ( गुजरात ) के कार्यालय में कार्य दिवस कार्यालयीन समय में किया जा सकता है .

क्र. 7604- भू- अर्जन-2023 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक ( 01 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 02 ) में उल्लेखित है, सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का विवरण-

(क) जिला- धार

(ख) तहसील-गंधवानी

(ग) ग्राम- मछलाई

(घ) लगभग क्षेत्रफल-3.459 हेक्टेयर.

खसरा क्रमांक अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा ( हे. में)

(1)

(2)

12/14

0.275

12/15

0.201 6217

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 जून 2023

भाग 1 ]

(2)

(1)

0.327

26/1

0.213

26/2

0.301

26/3

0.281

29

0.348

30/1

0.001

30/2

0.052

30/4

0.008

31/2

0.061

45/2

0.203

46

0.011

44/1

0.092

43/1

0.070

43/2

0.380

42/1

0.010

42/2

0.024

41

0.022

40

0.259

39/1/1

0.313

39/1/2

0.007

37

योग .. 3.459

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- छोटा उदयपुर - धार नई बड़ी रेलवे लाईन परियोजना निर्माण हेतु.

(3) भूमिका नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू- अर्जन अधिकार, मनावर तथा उप मुख्य अभियंता ( निर्माण ) , पश्चिम रेलवे प्रताप नगर , वड़ोदरा -04 ( गुजरात ) के कार्यालय में कार्य दिवस कार्यालयीन समय में किया जा सकता है .

क्र. 7606- भू- अर्जन -2023 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक (01 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 02 ) में उल्लेखित है, सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का विवरण-

(क) जिला- धार

(ख ) तहसील- गंधवानी

(ग) ग्राम-गोलपुरा ( सुल्तानपुरा)

(घ) लगभग क्षेत्रफल-7.815 हेक्टेयर.

खसरा क्रमांक अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा ( हे . में)

(2)

(1)

0.710

33

0.102

37/1

0.129

37/2

0.007

37/3

0.265

38/1

0.279

38/2

0.216

38/3

0.275

30/1

0.105

30/2

0.856

17

1.000

27/1

0.500

27/2

0.418

27/3

0.020

18/2

0.324

18/3

1.607

18/4

0.105

3/5/1

0.049

3/5/2

0.012

23

0.836

113/2

योग 7.815

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- छोटा उदयपुर- धार नई बड़ी रेलवे लाईन परियोजना निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू- अर्जन अधिकार, मनावर तथा उप मुख्य अभियंता ( निर्माण ) , पश्चिम रेलवे प्रताप नगर , वड़ोदरा -04 ( गुजरात ) के कार्यालय में कार्य दिवस कार्यालयीन समय में किया जा सकता है. (3)

क्र. 7608- भू- अर्जन-2023 .-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक ( 01 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 02 ) में उल्लेखित है, सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का विवरण-

(क) जिला- धार

(ख) तहसील- गंधवानी

(ग) ग्राम- धोलाहनुमान

( घ) लगभग क्षेत्रफल-7.626 हेक्टेयर.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 जून 2023

6218

खसरा क्रमांक अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा ( हे. में)

(2)

(1)

0.934

268

1.364

71

0.217

70

0.619

69

0.265

63/2

0.251

64/2

3.405

65

0.510

272

0.018

266/2

0.043

74

योग .. 7.626

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- छोटा उदयपुर- धार नई बड़ी रेलवे लाईन परियोजना निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू- अर्जन अधिकार , मनावर तथा उप मुख्य अभियंता ( निर्माण ) , पश्चिम रेलवे प्रताप नगर , वड़ोदरा -04 ( गुजरात ) के कार्यालय में कार्य दिवस कार्यालयीन समय में किया जा सकता है .

क्र. 7610- भू-अर्जन-2023.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक (01 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 02 ) में उल्लेखित है, सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का विवरण-

(क) जिला- धार

(ख ) तहसील- गंधवानी

(ग) ग्राम- गोलपुरा

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-4.991 हेक्टेयर.

खसरा क्रमांक अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा ( हे . में)

(2)

(1)

0.272

60

0.585

61/1/2

0.238

61/2/2

1.000

63/1

(2)

(1)

0.397

63/2

0.898

65/1

0.158

67/2

0.500

50/78

0.368

69

0.575

70

योग .. 4.991

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- छोटा उदयपुर- धार नई बड़ी रेलवे लाईन परियोजना निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू- अर्जन अधिकार, मनावर तथा उप मुख्य अभियंता ( निर्माण ) , पश्चिम रेलवे प्रताप नगर , वड़ोदरा -04 ( गुजरात ) के कार्यालय में कार्य दिवस कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.

क्र. 7612 - भू- अर्जन-2023 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक ( 01 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 02 ) में उल्लेखित है, सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का विवरण-

(क) जिला- धार

(ख) तहसील-गंधवानी

(ग ) ग्राम- कालूखेड़ी

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-7.835 हेक्टेयर.

खसरा क्रमांक अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा ( हे. में)

(2)

(1)

0.512

7/2

7/5

0.113

7/6

0.728

7/7

0.407

0.293

7/8

0.280

7/9

0.817

7/10

4/1

0.003

0.018

5/1

0.052

5/2 भाग 1 ]

6219

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 जून 2023

(2)

(1)

13

0.121

1.258

14

0.124

15

0.015

19/1/1

0.054

19/2

1.867

21/1

0.063

21/2

0.008

21/4

0.953

21/5

0.127

27/1/1

0.022

8

7.835

योग ..

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- छोटा उदयपुर- धार नई बड़ी रेलवे लाईन परियोजना निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू- अर्जन अधिकार, मनावर तथा उप मुख्य अभियंता ( निर्माण ) , पश्चिम रेलवे प्रताप नगर, वड़ोदरा -04 ( गुजरात ) के कार्यालय में कार्य दिवस कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.

क्र. 7614- भू-अर्जन-2023 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक ( 01 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 02 ) में उल्लेखित है, सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का विवरण-

(क) जिला- धार

(ख ) तहसील - गंधवानी

(ग) ग्राम- बावड़ीखोदरा

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-1.074 हेक्टेयर.

खसरा क्रमांक अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा ( हे . में )

(2)

(1)

0.516

4

0.391

45

46

0.167 1.074

योग .

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- छोटा उदयपुर- धार नई बड़ी रेलवे लाईन परियोजना निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू- अर्जन अधिकार, मनावर तथा उप मुख्य अभियंता ( निर्माण ) , पश्चिम रेलवे प्रताप नगर , वड़ोदरा -04 ( गुजरात ) के कार्यालय में कार्य दिवस कार्यालयीन समय में किया जा सकता है .

क्र. 7618 - भू- अर्जन-2023 . चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक ( 01 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 02 ) में उल्लेखित है, सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का विवरण-

(क) जिला- धार

(ख ) तहसील- गंधवानी

(ग) ग्राम-कड़दा

(घ) लगभग क्षेत्रफल-9.305 हेक्टेयर.

खसरा क्रमांक अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा ( हे . में )

(2)

(1)

0.756

117

0.190

112/1/2

0.191

112/1/3

0.191

0.191

112/1/4

116/3

0.071

0.282

114/1

0.88

114/2

0.002

114/3

105/1

0.523

0.025

105/4/1

105/4/2

0.024

105/4/3

0.024

105/5

0.115

0.416

106

107

0.102

108

0.060

0.221

109

0.178

110

112/2

1.059

113/1

0.100

0.076

113/2 [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 जून 2023

6220

(2)

(1)

0.083

113/3

0.061

90

0.100

91

0.418

9

1.129

10

0.742

11

0.036

12/1

12/2

0.165

0.018

20

0.246

21

0.155

54/2/1

0.248

54/4/1/1

0.248

54/4/1/2

0.497

54/4/2

0.069

55/1/1

0.088

55/2

0.117

57/1/1

योग .. 9.305

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- छोटा उदयपुर- धार नई बड़ी रेलवे लाईन परियोजना निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू- अर्जन अधिकार, मनावर तथा उप मुख्य अभियंता ( निर्माण ) , पश्चिम रेलवे प्रताप नगर , वड़ोदरा -04 ( गुजरात ) के कार्यालय में कार्य दिवस कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.

क्र. 7620 - भू- अर्जन-2023.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक (01 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 02 ) में उल्लेखित है, सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का विवरण-

(क) जिला - धार

(ख) तहसील - गंधवानी

(ग) ग्राम- लालगढ़

(घ) लगभग क्षेत्रफल-7.275 हेक्टेयर .

खसरा क्रमांक अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा ( हे. में)

(2)

(1)

0.470

9

0.356

84

0.106

87

(2)

(1)

0.748

126/2

2.842

134

0.382

135

0.240

131

0.525

132/1

0.514

132/2

0.038

137

0.219

133

0.137

6

0.359

85

0.196

138

0.143

139

योग 7.275

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- छोटा उदयपुर - धार नई बड़ी रेलवे लाईन परियोजना निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू- अर्जन अधिकार, मनावर तथा उप मुख्य अभियंता ( निर्माण ) , पश्चिम रेलवे प्रताप नगर, वड़ोदरा -04 ( गुजरात ) के कार्यालय में कार्य दिवस कार्यालयीन समय में किया जा सकता है .

क्र. 7622- भू-अर्जन-2023 .-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक ( 01 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 02 ) में उल्लेखित है, सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का विवरण-

(क) जिला- धार

(ख) तहसील-गंधवानी

(ग ) ग्राम- बीजलपुर

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-2.525 हेक्टेयर.

खसरा क्रमांक अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे . में )

(2)

(1)

0.383

34/1

2.142

34/2

योग .. 2.525 भाग 1 ]

6221

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 जून 2023

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- छोटा उदयपुर - धार नई बड़ी रेलवे लाईन परियोजना निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू- अर्जन अधिकार, मनावर तथा उप मुख्य अभियंता ( निर्माण ) , पश्चिम रेलवे प्रताप नगर , वड़ोदरा -04 ( गुजरात ) के कार्यालय में कार्य दिवस कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.

क्र. 7624 - भू- अर्जन-2023 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक ( 01 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 02 ) में उल्लेखित है , सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का विवरण-

(क) जिला- धार

(ख) तहसील- गंधवानी

(ग) ग्राम- झिकन्याबर्डी

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-4.382 हेक्टेयर.

खसरा क्रमांक अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में )

(2)

(1)

1/2

0.411

0.941

1/3

2

0.087

0.470

5

10/1

0.031

10/2

0.021

1.000

16/1

0.800

16/7

16/10

0.621 योग .. 4.382

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- छोटा उदयपुर- धार नई बड़ी रेलवे लाईन परियोजना निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकार, मनावर तथा उप मुख्य अभियंता ( निर्माण ) , पश्चिम रेलवे प्रताप नगर , वड़ोदरा -04 ( गुजरात ) के कार्यालय में कार्य दिवस कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.

धार , दिनांक 5 जून 2023

क्र. 7692 - भू- अर्जन-2023 . चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक (01 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 02 ) में उल्लेखित है, सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का विवरण-

(क) जिला- धार

(ख ) तहसील-गंधवानी

(ग) ग्राम- जलोख्या

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.803 हेक्टेयर.

खसरा क्रमांक अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे . में)

(2)

(1)

70/4/1

0.569

70/4/2

योग ..

0.234 0.803

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- छोटा उदयपुर- धार नई बड़ी रेलवे लाईन परियोजना निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकार, मनावर तथा उप मुख्य अभियंता ( निर्माण ) , पश्चिम रेलवे प्रताप नगर , वड़ोदरा -04 ( गुजरात ) के कार्यालय में कार्य दिवस कार्यालयीन समय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, प्रियंक मिश्रा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

6222

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 जून 2023

[भाग 1

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय , कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी , पन्ना में किया जा सकता है.

पन्ना, दिनांक 30 मई 2023

प्र. क्र. 0021- अ- 82-वर्ष- 2022-23.- भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15( 1 ) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय- सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 ( 2 ) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 2 ) में वर्णित प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, इस प्रकरण में किसी भी परिवार कोविस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिए पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन कीस्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक ( 1 ) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक ( 2 ) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिए अपेक्षित है:-

प्र. क्र. 0017- अ-82-वर्ष- 2022-23.- भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 ( 1 ) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय - सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15( 2 ) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 2 ) में वर्णित प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिए पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक ( 1 ) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक ( 2 ) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिए अपेक्षित है:-

अनुसूची

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- पन्ना

(क) जिला- पन्ना

(ख ) तहसील- देवेन्द्रनगर

(ख ) तहसील- देवेन्द्रनगर

(ग) ग्राम- चौपरा , प. ह. नं. 001

(ग) ग्राम- फुलवारी, प. ह. नं. 024

(घ ) क्षेत्रफल-0.270 हेक्टेयर.

(घ ) क्षेत्रफल-0.2610 हेक्टेयर .

भूमि का प्रकार

खसरा नम्बर

कुल अर्जित रकबा (हैक्टेयर में)

भूमि का प्रकार

(1)

(2)

खसरा नम्बर

(3) कुल अर्जित रकबा (हैक्टेयर में)

0.040

(1)

निजी भूमि (2)

(3)

131/1/3

0.140

300/1/1

निजी भूमि 0.0520

निजी भूमि

205/1/1/1

301/1

0.030

0.0500

निजी भूमि

निजी भूमि

205/1/1/3

0.060

302/1

0.0120

निजी भूमि

निजी भूमि

0.270

308/1/1

कुल रकबा

0.1100

निजी भूमि

308/2/2

0.0370

निजी भूमि

0.2610

कुल रकबा

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता हैः- ललितपुर- सतना, रीवा- सिंगरौली , महोबा खजुराहो (541- कि. मी. ) नई बड़ी रेलवे लाइन निर्माण कार्य ( पूरक/छूटे हुये रकबों ) हेतु.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है:- ललितपुर- सतना, रीवा- सिंगरौली, महोबा-खजुराहो (541-कि. मी. ) नई बड़ी रेलवे लाइन निर्माण कार्य ( पूरक छूटे हुये रकबों ) हेतु.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी , पन्ना में किया जा सकता है.

6223

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 जून 2023

भाग 1 ]

प्र. क्र. 0015- अ- 82-वर्ष- 2022-23.- भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 ( 1 ) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय - सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 ( 2 ) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 2 ) में वर्णित प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, इस प्रकरण में किसी भी परिवार कोविस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिए पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक ( 1 ) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक ( 2 ) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिए अपेक्षित है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(ख ) तहसील- देवेन्द्रनगर

(क) जिला- पन्ना (ग ) ग्राम- रेमजीसागर, प. ह. नं. 019 (घ) क्षेत्रफल-1.4389 हेक्टेयर.

भूमि का प्रकार

कुल अर्जित रकबा (हैक्टेयर में)

(2)

खसरा नम्बर (1)

0.0500

(3) निजी भूमि 330/1/1

330/1/3

0.0920

निजी भूमि

0.0270

337/1

निजी भूमि

0.0050

338

निजी भूमि

0.0540

337/3

निजी भूमि

0.1000

निजी भूमि 336/2/2

0.0350

निजी भूमि 336/1

0.0066

342/1

निजी भूमि

0.0033

342/3

निजी भूमि

0.0660

निजी भूमि 339/2/3

0.0380

339/1/1

निजी भूमि

0.0580

निजी भूमि 339/2/1

0.0400

निजी भूमि 343/1

0.0900

निजी भूमि 343/3

0.0250

354/1

निजी भूमि

0.1600

354/3

निजी भूमि

0.0250

352/1/1

निजी भूमि

0.0300

निजी भूमि 352/1/2/1

(3)

(2)

(1)

0.0200

निजी भूमि 352/1/3/1/1

0.0100

352/1/3/2/1

निजी भूमि

0.0700

349/1

निजी भूमि

0.0600

349/3

निजी भूमि

0.0200

निजी भूमि 345/1

0.0300

निजी भूमि 353/3/1

0.0050

340/2

निजी भूमि

0.0210

350/1/1

निजी भूमि

0.0200

350/1/2

निजी भूमि

0.0200

350/1/3

निजी भूमि

0.0200

350/1/4

निजी भूमि

0.0200

350/1/5

निजी भूमि

0.0350

353/1/1

निजी भूमि

0.0330

निजी भूमि 157/1

0.0250

341/1/1/1

निजी भूमि

0.0500

निजी भूमि 341/2/1

0.0250

341/1/1/2

निजी भूमि

0.0500

341/2/2

निजी भूमि

1.4389

कुल रकबा

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है:-ललितपुर- सतना, रीवा- सिंगरौली , महोबा-खजुराहो (541- कि. मी. ) नई बड़ी रेलवे लाइन निर्माण कार्य (पूरक/छूटे हुये रकबों ) हेतु.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी , पन्ना में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 0016- अ- 82- वर्ष- 2022-23.- भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 ( 1 ) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय- सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 ( 2 ) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 2 ) में वर्णित प्रयोजन के लिए आवश्यकता है , इस प्रकरण में किसी भी परिवार कोविस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिए पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन कीस्कीम की आवश्यकता नहीं है , अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक ( 1 ) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक ( 2 ) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिए अपेक्षित है:-

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 जून 2023

6224

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- पन्ना

(ख ) तहसील- देवेन्द्रनगर

(ग ) ग्राम- बमुरी, प. ह. नं. 019

(घ) क्षेत्रफल-1.0040 हेक्टेयर.

भूमि का प्रकार

कुल अर्जित रकबा (हैक्टेयर में)

खसरा नम्बर

(3)

(2)

(1)

निजी भूमि

0.0600

252/2

निजी भूमि

0.0700

257/1

निजी भूमि

0.0500

254/1/1

निजी भूमि

0.0400

256/1

निजी भूमि

0.0200

255/1/1

निजी भूमि

0.0200

255/1/2

0.0450

निजी भूमि

261/1

निजी भूमि

0.0900

262/1

0.1700

निजी भूमि

262/3

निजी भूमि

0.1400

261/2/2/2

निजी भूमि

0.1600

259/1

निजी भूमि

0.0140

258/1

निजी भूमि

0.1150

248/1/1

निजी भूमि

0.0050

251/1/2

निजी भूमि

0.0050

251/1/3

1.0040

कुल रकबा

कीस्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक ( 1 ) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक ( 2 ) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिए अपेक्षित है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- पन्ना

(ख) तहसील- देवेन्द्रनगर

(ग) ग्राम- सिमरीवैश्य, प. ह. नं. 026

(घ) क्षेत्रफल-2.2150 हेक्टेयर.

भूमि का प्रकार

कुल अर्जित रकबा (हैक्टेयर में)

खसरा नम्बर

(3)

(2)

(1)

निजी भूमि

0.0050

13/1

निजी भूमि

0.0800

15/1

निजी भूमि

0.0300

15/3

निजी भूमि

0.0100

16/3

निजी भूमि

0.0050

17/3

0.0150

निजी भूमि

19/1

निजी भूमि

0.2100

19/3

निजी भूमि

0.0500

20/1/1

निजी भूमि

0.0400

20/1/3

निजी भूमि

0.0500

20/4/1/1

0.0400

निजी भूमि 20/4/3/1

निजी भूमि

0.0100

21/3/1

निजी भूमि

0.0250

22/2/1

0.0550

निजी भूमि

22/3/1

निजी भूमि

0.0100

22/5/1

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता हैः- ललितपुर- सतना, रीवा- सिंगरौली, महोबा-खजुराहो (541- कि. मी. ) नई बड़ी रेलवे लाइन निर्माण कार्य (पूरक/छूटे हुये रकबों ) हेतु.

निजी भूमि

0.0200

22/5/3

निजी भूमि

0.0300

66/1/1

निजी भूमि

0.0350

66/3/1

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी , पन्ना में किया जा सकता है.

निजी भूमि

0.0550

74/1/1

निजी भूमि

0.0550

74/2/1

निजी भूमि

0.0460

76/1/1/2

निजी भूमि

0.0460

76/1/2/2

निजी भूमि

0.0800

76/2/1

निजी भूमि

0.0180

77

निजी भूमि

0.1500

82/1/1

निजी भूमि

0.0500

84/1

निजी भूमि

0.0200

87/2/1

निजी भूमि

0.0200

87/2/2

निजी भूमि

0.0400

87/2/3

निजी भूमि

0.0700

113/2/1

प्र. क्र. 0014-अ-82- वर्ष- 2022-2023.- भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 ( 1 ) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय - सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 (2 ) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 2 ) में वर्णित प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, इस प्रकरण में किसी भी परिवार कोविस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिए पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन भाग 1 ]

6225

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 जून 2023

(2)

(1)

(3)

114/2

0.0250

भूमि का प्रकार खसरा नम्बर

निजी भूमि

0.1200

115/1

कुल अर्जित रकबा (हैक्टेयर में) (2)

(1)

(3)

निजी भूमि

0.0700

निजी भूमि

0.0300

116/1/3

102/1

0.0100

निजी भूमि

102/3

0.0100

निजी भूमि

निजी भूमि

115/2

0.1500

निजी भूमि

0.0600

116/2/1/1

निजी भूमि

116/2/1/2

0.0300

103/1

0.0448

निजी भूमि

103/3

0.0792

निजी भूमि

0.0100

198/1

निजी भूमि

निजी भूमि

                                                         191/2/1           0.0600         निजी भूमि
 117/2            0.1250          निजी भूमि
                                                         189/1/2           0.0500         निजी भूमि
118/1/3           0.1350

निजी भूमि

0.0600

118/2/1/1/1/1/1

निजी भूमि

0.0400

118/2/2

निजी भूमि

2.2150

कुल रकबा

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है:- ललितपुर- सतना, रीवा- सिंगरौली, महोबा-खजुराहो (541 - कि. मी. ) नई बड़ी रेलवे लाइन निर्माण कार्य ( पूरक/छूटे हुये रकबों ) हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी , पन्ना में किया जा सकता है .

प्र. क्र. 0012- अ- 82- वर्ष- 2022-23.- भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 ( 1 ) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय - सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 ( 2 ) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 2 ) में वर्णित प्रयोजन के लिए आवश्यकता है , इस प्रकरण में किसी भी परिवार कोविस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिए पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन कीस्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक ( 1 ) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक ( 2 ) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिए अपेक्षित है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- पन्ना

(ख ) तहसील- देवेन्द्रनगर

(ग ) ग्राम- बड़ौरा , प. ह. नं. 019

(घ) क्षेत्रफल-0.9020 हेक्टेयर.

0.0250

189/2/2/1/2

निजी भूमि

0.0100

189/2/3/1/2

निजी भूमि

0.0100

189/1/1/1/1

निजी भूमि

0.1500

195/4/1

निजी भूमि

0.0300

195/4/3

निजी भूमि

0.0700

195/1/3/1

निजी भूमि

195/1/3/3

0.0800

निजी भूमि

0.1140

195/1/2/1/2

निजी भूमि

0.0480

191/1/1/1/1/2

निजी भूमि

0.0700

191/1/1/1/2/2

निजी भूमि

0.0200

197/1/2

निजी भूमि

निजी भूमि 64/4/1/1/1/1/1/1/1/1/2 0.0110 कुल रकबा 0.9020

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है:- ललितपुर- सतना, रीवा- सिंगरौली, महोबा- खजुराहो (541 - कि. मी. ) नई बड़ी रेलवे लाइन निर्माण कार्य ( पूरक/छूटे हुये रकबों ) हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी , पन्ना में किया जा सकता है .

प्र. क्र. 0019- अ- 82-वर्ष- 2022-23.- भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 ( 1 ) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय - सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 ( 2 ) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 2 ) में वर्णित प्रयोजन के लिए आवश्यकता है , इस प्रकरण में किसी भी परिवार कोविस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिए पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन कीस्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 जून 2023

6226

है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक ( 1 ) में वर्णित भूमि      (3 )  भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय
कंडिका क्रमांक ( 2 ) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिए                     अधिकारी ( राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी , पन्ना में
अपेक्षित है:-                                                          किया जा सकता है.
                        अनुसूची
    (1 ) भूमि का वर्णन-
       (क) जिला- पन्ना
       (ख)  तहसील- देवेन्द्रनगर
       (ग)   ग्राम- नुनाही, प. ह. नं. 026
       (घ)   क्षेत्रफल-0.7210 हेक्टेयर.

भूमि का प्रकार

खसरा नम्बर

(3)

कुल अर्जित रकबा (हैक्टेयर में) (2)

(1)

0.0650

14/4/1

निजी भूमि

0.0100

निजी भूमि

15/2/1

0.0500

निजी भूमि

11/3

0.0100

12/3

निजी भूमि

0.0200

निजी भूमि

16/1

0.0600

25/3

निजी भूमि

0.0100

26/3

निजी भूमि

प्र. क्र. 0018- अ- 82-वर्ष- 2022-23.- भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 ( 1 ) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय - सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 ( 2 ) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 2 ) में वर्णित प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिए पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन कीस्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक ( 1 ) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक ( 2 ) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिए अपेक्षित है:-

0.0700

निजी भूमि

54/3

अनुसूची

निजी भूमि

0.0050

55/1

0.0200

65

निजी भूमि

( 1 ) भूमि का वर्णन-

0.0350

निजी भूमि

67/5/1

(क) जिला- पन्ना

0.0550

निजी भूमि

68/3

(ख) तहसील- देवेन्द्रनगर

0.0100

निजी भूमि

69/3

(ग ) ग्राम- फुलदरी, प. ह. नं. 024

0.0150

117/1

निजी भूमि

(घ) क्षेत्रफल-1.0790 हेक्टेयर.

0.0300

118/1

निजी भूमि

भूमि का प्रकार

0.0150

120/1

निजी भूमि

खसरा नम्बर

कुल अर्जित रकबा (हैक्टेयर में)

0.0200

127/1

निजी भूमि

(3)

(2)

(1)

0.0040

128/1/1/1

निजी भूमि

0.0200

6/1

निजी भूमि

0.0040

निजी भूमि

128/1/1/2

0.1200

निजी भूमि

6/3

0.0040

निजी भूमि

128/1/1/3

0.0040

निजी भूमि

7/1

0.0120

निजी भूमि

128/2/1

0.0100

8/1/1

निजी भूमि

0.0100

129/1

निजी भूमि

0.1840

8/1/3

निजी भूमि

0.0110

168/1/1

निजी भूमि

0.0100

163/1

निजी भूमि

0.0110

निजी भूमि

168/2/1

0.0120

163/3

निजी भूमि

0.0150

167/1

निजी भूमि

0.0380

162/1/1

निजी भूमि

0.0100

निजी भूमि

225/1/2

0.2000

162/1/3

निजी भूमि

0.100

निजी भूमि

213/2/1

0.0110

निजी भूमि

161/1

0.0400

निजी भूमि

211

0.0300

213/1/1

निजी भूमि

0.7210

कुल रकबा

0.1100

213/1/3

निजी भूमि

0.0620

160/2

निजी भूमि

0.1400

217/2

निजी भूमि

0.0280

निजी भूमि

208/1

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है:- ललितपुर - सतना, रीवा- सिंगरौली, महोबा-खजुराहो (541-कि. मी. ) नई बड़ी रेलवे लाइन निर्माण कार्य ( पूरक/छूटे हुये रकबों ) हेतु.

6227

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 जून 2023

भाग 1 ]

(3)

(2)

(1)

210/3

0.1000

निजी भूमि

1.0790

कुल रकबा .

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है:- ललितपुर- सतना, रीवा- सिंगरौली, महोबा-खजुराहो (541- कि. मी. ) नई बड़ी रेलवे लाइन निर्माण कार्य (पूरक/ छूटे हुये रकबों ) हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी , पन्ना में किया जा सकता है .

प्र. क्र. 0024- अ- 82-वर्ष- 2022-23.- भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 ( 1 ) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय- सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 ( 2 ) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 2 ) में वर्णित प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, इस प्रकरण में किसी भी परिवार कोविस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिए पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक ( 1 ) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक ( 2 ) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिए अपेक्षित है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- पन्ना

(ख) तहसील- देवेन्द्रनगर

(ग) ग्राम- जमीनप्रताप सिंह, प. ह. नं. 028

(घ) क्षेत्रफल-2.3750 हेक्टेयर.

खसरा

भूमि का प्रकार

कुल अर्जित रकबा

नम्बर

(हैक्टेयर में )

(3)

(2)

(1)

0.0100

222

निजी भूमि

0.2200

223/1

निजी भूमि

0.3000

223/3

निजी भूमि

0.1900

216/1

निजी भूमि

0.2600

निजी भूमि 265/2/2

0.0600

214/1

निजी भूमि

(3)

(2)

(1)

0.2300

266/1

निजी भूमि

0.0500

266/2/1

निजी भूमि

0.0700

266/2/3

निजी भूमि

0.0500

266/3/1

निजी भूमि

0.0700

266/3/3

निजी भूमि

0.0100

267/1

निजी भूमि

0.0150

267/3

निजी भूमि

0.0400

268/1

निजी भूमि

0.0500

268/3

निजी भूमि

0.0100

303

निजी भूमि

0.1100

305/1

निजी भूमि

0.0500

निजी भूमि 308/2

0.0400

309/1

निजी भूमि

0.3400

307/2/1

निजी भूमि

0.0100

307/2/3

निजी भूमि

0.1300

315/1/1

निजी भूमि

0.0600

316/1/2

निजी भूमि

2.3750

कुल रकबा .

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है:- ललितपुर- सतना, रीवा- सिंगरौली, महोबा-खजुराहो (541- कि. मी. ) नई बड़ी रेलवे लाइन निर्माण कार्य (पूरक/छूटे हुये रकबों ) हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी , पन्ना में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 0022- अ- 82- वर्ष- 2022-23.- भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 ( 1 ) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय- सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 ( 2 ) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 2 ) में वर्णित प्रयोजन के लिए आवश्यकता है , इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है , इसलिए पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक ( 1 ) में वर्णित भूमि [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 जून 2023

6228

कंडिका क्रमांक ( 2 ) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिए

अपेक्षित हैः-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- पन्ना

(ख ) तहसील- देवेन्द्रनगर

(ग ) ग्राम- जिगदहा , प. ह. नं. 027

(घ ) क्षेत्रफल-0.3130 हेक्टेयर.

भूमि का प्रकार खसरा नम्बर

(3)

कुल अर्जित रकबा (हैक्टेयर में ) (2)

(1)

0.0700

767/1/3

निजी भूमि

0.0300

निजी भूमि 767/2/1

0.0100

771/1

निजी भूमि

0.0400

769/1

निजी भूमि

0.0100

निजी भूमि 770/1/3

0.0300

निजी भूमि 770/2/3

0.0300

निजी भूमि 770/3/3

0.0400

788/2/3

निजी भूमि

0.0100

789

निजी भूमि

0.0100

निजी भूमि 790/2/2

0.0100

790/2/3

निजी भूमि

0.0100

निजी भूमि 790/2/4

0.0100

790/2/5

निजी भूमि

0.0030

800

निजी भूमि

0.3130

कुल रकबा

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है:- ललितपुर - सतना, रीवा- सिंगरौली, महोबा-खजुराहो (541- कि. मी. ) नई बड़ी रेलवे लाइन निर्माण कार्य (पूरक/छूटे हुये रकबों ) हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी , पन्ना में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संजय कुमार मिश्र, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला सीधी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सीधी, दिनांक 3 मई 2023

क्र. 416- भू- अर्जन - 2023.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (3 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा , या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है.

यह परियोजना आम जनता के व्यापक एवं दूरगाती हितों से सम्बद्ध है तथा यह कार्य ललितपुर - सिंगरौली रेल लाईन निर्माण कार्य का भाग है , जो भारत सरकार द्वारा मूलतः वर्ष 1997-98 में स्वीकृत हुआ है. यह अर्जन की कार्यवाही रेखिक दिशा में हो रही है तथा इसमें क्षेत्र में परिवारों का विस्थापन कम संख्या में होगा . अतः उपर्युक्त कारणों से इसमें सामाजिक समाघात के निर्धारण अध्ययन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है :-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन :-

(क) जिला-सीधी

(ख) तहसील- रामपुर नैकिन

(ग ) ग्राम- झांझ

(घ) पटवारी हल्का का नाम व नंबर-00024 झांझ

(ङ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल- रकबा 3.860 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

अर्जित रकबा (हे. में. ) (3)

कुल रकबा (हे. में. ) (2)

(1)

0.015

0.180

1775 1784/1/1

0.040

0.043 0.032

1784/1/2

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

(5)

धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी (4)

ललितपुर-सिंगरौली रेल लाईन के निर्माण हेतु.

उपमुख्य अभियंता (निर्माण) पश्चिम मध्य रेलवे , जबलपुर 6229 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 जून 2023

भाग 1 ]

    (1)             (2)              (3)                     (4)                       (5)
   1784/2          0.075
   1792/1          0.412            0.052
   1798/1          0.180
   1798/2          0.160            0.130
   1798/3          0.140
   1813/1          0.030
  1813/2/1         0.128
  1813/2/2         0.032            0.014
  1813/2/3         0.032
   1821/1          0.010
   1821/2          0.008
   1821/3          0.008            0.044
   1821/4          0.008
   1821/5          0.008
   1821/6          0.008
   1822/1           0.040
                                    0.012
    1822/2         0.040
    1824            0.130           0.002
  1828/1/1/1       0.044            0.004
 1828/1/1/1/2       0.004           0.004
 1828/1/1/2/1       0.010           0.010
1828/1/1/2/2/1      0.005           0.005
1828/1/1/2/2/2      0.005           0.005
  1828/1/1/3        0.006           0.006
  1828/1/1/4        0.004           0.004
  1828/1/1/5        0.004           0.004
  1828/1/1/6        0.004           0.004
  1828/1/1/7        0.004           0.004
  1828/1/1/8        0.004           0.004
  1828/1/1/9        0.004           0.004
 1828/1/1/10        0.004           0.004
 1828/1/1/11        0.004           0.004
 1828/1/1/12        0.004           0.004
 1828/1/1/13        0.010           0.010
  1828/1/2/1        0.040           0.010
  1828/1/2/2        0.020           0.010
  1828/1/2/3        0.010           0.010
 1828/1/2/4/1       0.010           0.010
 1828/1/2/4/2       0.002           0.002
 1828/1/2/4/3       0.004           0.004
 1828/1/2/4/4       0.002           0.002
 1828/1/2/4/5       0.002           0.002
  1828/1/2/5        0.020           0.010
  1828/1/2/6        0.010           0.010
1828/2/1/1/1/1      0.114           0.008
 1828/2/1/1/2       0.010           0.010
1828/2/1/1/3/1      0.006            0.006
1828/2/1/1/3/2      0.004            0.004

6230

[भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 जून 2023

    (1)             (2)             (3)                     (4)                       (5)
1828/2/1/1/4       0.004            0.004
1828/2/1/1/5        0.004           0.004
1828/2/1/1/6        0.004           0.004
1828/2/1/1/7        0.010           0.010
1828/2/1/1/8        0.010           0.010
 1828/2/1/1/9       0.010           0.010
1828/2/1/1/10       0.004           0.004
1828/2/1/1/11       0.004           0.004
1828/2/1/1/12       0.004           0.004
1828/2/1/1/13       0.004           0.004
1828/2/1/1/14       0.004           0.004
  1828/2/2/1        0.004           0.004
  1828/2/2/2        0.004           0.004
  1828/2/2/3        0.006           0.006
  1828/2/2/4        0.006           0.006
   1828/2/3         0.008           0.008
  1828/2/3/2        0.005           0.005
  1828/2/3/3        0.005           0.005
  1828/2/3/4        0.005           0.005
  1828/2/3/5        0.005           0.005
  1828/2/3/6        0.004           0.004
  1828/2/4/1        0.014           0.005
  1828/2/4/2        0.004           0.004
  1828/2/4/3        0.004           0.004
  1828/2/4/4        0.004           0.004
  1828/2/4/5        0.004           0.004
  1828/2/4/6        0.002           0.002
  1828/2/5/1        0.010           0.010
  1828/2/5/2        0.010           0.010
  1828/2/6/1        0.012           0.010
  1828/2/6/2        0.004           0.004
  1828/2/6/3        0.030           0.006
    1836/1          0.020
    1836/2          0.030           0.070
    1836/3          0.030
   1837/1/1         0.020
   1837/1/2         0.010            0.025
    1837/2          0.040
    1838/1          0.118
    1838/2          0.010
    1838/3          0.010
    1838/4          0.010
    1838/5          0.010
                                     0.070
    1838/6          0.010
    1838/7          0.010
    1838/8          0.010
    1838/9          0.010
    1838/10         0.010

6231 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 जून 2023

(1)

(2)

(3)

(4)

(5) 1838/11

0.010

0.010

1838/12

1838/13

0.010

1838/14

0.010

1838/15

0.004

1838/16

0.004

0.004

1838/17

1839

0.740

0.178

0.110

1846

0.750

0.040

1971/1

0.013

0.020

1971/2

3517/1/1/1/1

1.932

0.048

3517/1/1/1/2

0.032

3517/1/1/2

3517/1/1/3/2

0.004

0.004

3517/1/1/3/3

0.004

3517/1/1/3/4

0.004

3517/1/1/3/5

3517/1/1/3/6

0.004

3517/1/1/3/7

0.004

0.004

3517/1/1/3/8

3517/1/1/3/9

0.004

3517/1/1/3/10

0.004

0.004

3517/1/1/3/11

0.048

3517/1/1/4/1

0.200

3517/1/1/5

2.000

2.300

3517/1/2/1

3517/1/3/1

1.536

0.010

3517/1/3/1/1/2

3517/1/3/2

0.010

0.010

3517/1/3/3

0.010

3517/1/3/4

0.010

3517/1/3/5

3517/1/3/6

0.004

3517/1/4/1/1

1.384

0.004

3517/1/4/2

3517/1/5/1/1

1.120

3517/1/5/2

0.010

3517/1/5/3

0.010

3517/1/5/4

0.020

0.010

3517/1/5/5

3517/1/5/6

0.010

3517/1/5/7

0.010 [ भाग 1 6232

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 जून 2023

(2)

(3)

(5)

(4)

(1)

0.010

3517/1/5/8

3517/1/5/9

0.010

0.010

3517/1/5/10

0.068

3517/1/6/1

0.032

3517/1/6/2

0.020

3517/2

0.310

3695

0.310

0.160

0.120

3688

3.860

निजी भूमि का योग . 13.338

भूमि का नक्शा ( प्लान ) उपखण्ड अधिकारी, चुरहट/ रामपुरनैकिन के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सीधी, दिनांक 19 मई 2023

क्र. 455- भू-अर्जन-2023 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 2 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (4 ) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा, या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (3 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है.

यह परियोजना आम जनता के व्यापक एवं दूरगामी हितों से सम्बद्ध है तथा यह कार्य ललितपुर- सिंगरौली रेल लाईन निर्माण कार्य का भाग है, जो भारत सरकार द्वारा मूलतः वर्ष 1997-98 में स्वीकृत हुआ है. यह अर्जन की कार्यवाही रेखिक दिशा में हो रही है तथा इसमें क्षेत्र में परिवारों का विस्थापन कम संख्या में होगा. अतः इसमें उपर्युक्त कारणों से इसमें सामाजिक समाघात के निर्धारण अध्ययन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन :-

(क) जिला- सीधी

(ख) तहसील- गोपदबनास

(ग) ग्राम-खैरही

(घ) पटवारी हल्का का नाम व नंबर -कोठार

(ङ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल- रकबा 0.170 हेक्टेयर .

खसरा

नम्बर

अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा ( हे . मे)

धारा-12के अंतर्गत

प्राधिकृत अधिकारी

(2)

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन (4)

(3)

(1)

0.045

153/1

रीवा-सीधी नई

0.040

153/2

रेल लाईन के निर्माण हेतु.

उपमुख्य अभियंता ( निर्माण)

पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर

0.045

153/3

0.040

153/4

कुल योग .. 0.170

भूमि का नक्शा ( प्लान ) उपखण्ड अधिकारी , गोपदबनास के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, साकेत मालवीय , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

6233 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 जून 2023

कार्यालय, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , छिन्दवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश

छिन्दवाड़ा , दिनांक 24 मई 2023

प्रारूप " ख "

[नियम 5 का उपनियम ( 2 ) ]

क्र. 1329- अधिकारों का अर्जन-2023 .- अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत पेंच माइक्रो काम्पलेक्स-2 की पाईप लाईन बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईपलाईन में जल परिवहन हेतु ग्राम नेर प. ह. नं. 28 रा. नि. मं. सारना तहसील व जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा ( म . प्र. ) द्वारा भूमिगत पाईप लाईन , केबल एवं डक्ट बिछाई जाए.

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईप लाईन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईप लाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईप लाईन, केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकरों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है , उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, इक्कीस दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाईप लाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , छिन्दवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा :-

अनुसूची

खसरा क्रमांक

जिला

तहसील

ग्राम / पटवारी

हल्का क्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हे. में) (1) छिन्दवाड़ा

(2) छिन्दवाड़ा

(3)

नेर

प. ह. नं. 28

          (4)                 (5)
           382                0.155
           12                 0.154
कुल योग    02                 0.309

प्रारूप " ख "

[नियम 5 का उपनियम ( 2 ) ]

क्र. 1330- अधिकारों का अर्जन-2023 .- अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत पेंच माइक्रो काम्पलेक्स -2 की पाईप लाईन बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप लाईन में जल परिवहन हेतु ग्राम देवर्धा प . ह . नं. 19 रा. नि. मं. सारना तहसील व जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा ( म. प्र. ) द्वारा भूमिगत पाईप लाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए .

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईप लाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईप लाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईप लाईन , केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकरों का अर्जन ) अधिनियम , 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है .

[भाग 1 6234

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 जून 2023

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, इक्कीस दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाईप लाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) छिन्दवाड़ा , जिला छिन्दवाड़ा मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा :-

अनुसूची

खसरा क्रमांक

तहसील

जिला

ग्राम / पटवारी

हल्का क्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हे. में)

(5)

(4)

0.008

10

(2) छिन्दवाड़ा

(1) छिन्दवाड़ा

0.045

13/1

(3)

देवर्धा

प. ह. नं. 109

0.086

12/1

0.057

11/2

11/3

0.049

0.060

5/1/1

5/2/1

0.029

0.166

0.097

4/1 3

0.118

0.716

10

कुल योग

प्रारूप " ख " [नियम 5 का उपनियम (2 ) ]

क्र. 1331 - अधिकारों का अर्जन-2023 .-अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत पेंच माइक्रो काम्पलेक्स-2 की पाईप लाईन बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईपलाइन में जल परिवहन हेतु ग्राम जमुनिया प. ह. नं. 20 रा. नि. मं. सारना तहसील व जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील चौरई , जिला छिन्दवाड़ा ( म . प्र. ) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए .

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में , जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईप लाईन, केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है , इक्कीस दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाईप लाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) छिन्दवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा :-

खसरा क्रमांक

तहसील

जिला

अनुसूची

ग्राम / पटवारी

हल्का क्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हे. में)

(5) 0.108 (2) छिन्दवाड़ा

(1) छिन्दवाड़ा

0.112

(4) 392/4 392/3

(3) जमुनिया प. ह. नं. 20 6235

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 जून 2023

भाग 1 ]

(1)                   (2)                 (3)                (4)                  (5)
                                                            392/1                0.135
                                                            392/2                0.122
                                                            393/1                0.041
                                                            393/3                0.044
                                                            393/4                0.019
                                                            393/2                0.020
                                                             394                 0.101
                                                             414                  0.053
                                                            410/3                0.030
                                                            411/3                0.079
                                                           411/1-2                0.210
                                                            410/2                 0.131
                                                            410/1                 0.015
                                                            409/1
                                                            409/2                 0.116
                                                            409/3
                                                            408/2                 0.063
                                                            408/1                 0.055
                                                             406                  0.073
                                                             407                  0.040
                                                             251/3                0.077
                                                             551/2                0.059
                                                             247/2                0.063
                                                             251/1                0.053
                                                             252                  0.199
                                                            248/2                 0.088
                                                             248/1                0.228
                                         कुल योग                                  2.336

अतुल सिंह, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी .

[ भाग 1 6236

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 जून 2023

कार्यालय , कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सतना, दिनांक 15 मई 2023

भू- अर्जन- प्र . क्र.- अ- 82-23-24- पत्र क्र.-553- भू-अर्जन-23 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने अनुसार (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा : -

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील

ग्राम

जिला

धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

अर्जनीय रकबा (हे. में) लगभग (4)

(3)

7.255

(1) सतना

(2) अमरपाटन परसवाही

कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अस्थायी मुख्यालय, मैहर जिला सतना ( म. प्र. ) .

बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर आर. डी. 33 + 000 कि. मी. से 39+ 325 कि. मी. के अंतर्गत बैजनाथ उपशाखा नहर निर्माण हेतु.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय , कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) , सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अनुराग वर्मा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर , जिला डिण्डौरी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

डिण्डौरी , दिनांक 26 मई 2023

क्र. भू- अर्जन-16 ( अ-82 ) 2023-24-342.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग डिण्डौरी द्वारा कार्य शीघ्र पूर्ण किये जाने हेतु शासन निर्देश के तारतम्य में सामाजिक समाघात अध्ययन से छूट के लिये अधिनियम की धारा 40 के तहत् कार्यवाही चाही गई है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा " 9 " के तहत् अत्यावश्यकतता की दशा में " सामाजिक समाघात रिपोर्ट " से छूट प्रदान करते हुए, अधिनियम 2013 की धारा 11 के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन के द्वारा अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 1 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत किया जाता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

निर्माण कार्य एजेंसी का नाम

जिला तहसील/तालुक नगर/ ग्राम

खसरा नंबर

भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टर में)

(4)

(5)

(2)

(1)

1216/1

0.03

बांकीमाल

डिण्डौरी

शहपुरा

0.03

1216/2

(3) प. ह. नं. 42

1216/3

0.04

(6) कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग, डिण्डौरी.

(7) विलगांव मध्यम सिंचाई परियोजना नहर कार्य हेतु.

रा. नि. म. शहपुरा.

0.05

1216/4

0.15

निजी भूमि का योग ..

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर , डिण्डौरी में देखा जा सकता है .

भाग 1 ]

6237

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 जून 2023

क्र. भू- अर्जन -15 ( अ -82 ) 2022-23-343.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग डिण्डौरी द्वारा कार्य शीघ्र पूर्ण किये जाने हेतु शासन निर्देश के तारतम्य में सामाजिक समाघात अध्ययन से छूट के लिये अधिनियम की धारा 40 के तहत् कार्यवाही चाही गई है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा " 9 " के तहत् अत्यावश्यकता की दशा में " सामाजिक समाघात रिपोर्ट " से छूट प्रदान करते हुए, अधिनियम 2013 की धारा 11 के उपबंधो के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है , राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 1 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत किया जाता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला तहसील /तालुक नगर/ग्राम

खसरा नंबर

(1)

(2)

(4) 436 डिण्डौरी शहपुरा

(3) पिपराडी रैयत प. ह. नं. 30 रा. नि. म. शहपुरा.

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

निर्माण कार्य एजेंसी का नाम

भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टर में)

(5) 0.08

(7) विलगांव मध्यम सिंचाई परियोजना शीर्ष कार्य हेतु.

जल संसाधन संभाग , डिण्डौरी. (6) कार्यपालन यंत्री

निजी भूमि का योग 0.08

नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर, डिण्डौरी में देखा जा सकता है.

क्र. भू- अर्जन-14 ( अ -82 ) 2023-24-344.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग डिण्डौरी द्वारा कार्य शीघ्र पूर्ण किये जाने हेतु शासन निर्देश के तारतम्य में सामाजिक समाघात अध्ययन से छूट के लिये अधिनियम की धारा 40 के तहत् कार्यवाही चाही गई है . अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा " 9 " के तहत् अत्यावश्यकता की दशा में " सामाजिक समाघात रिपोर्ट " से छूट प्रदान करते हुए, अधिनियम 2013 की धारा 11 के उपबंधो के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है , राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 1 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत किया जाता है :-

अनुसूची

तहसील /तालुक नगर/ग्राम भूमि का वर्णन

जिला

खसरा नंबर

(3)

(1) डिण्डौरी

(2) शहपुरा

(4) 269 293 274/2

कारीगढ़हरी माल प. ह. नं . 61 रा. नि. म. शहपुरा.

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

निर्माण कार्य एजेंसी का नाम

भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टर में)

(5) 0.04 0.01 0.04

(7) बिलगांव मध्यम सिंचाई परियोजना शीर्ष कार्य हेतु .

(6) कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग , डिण्डौरी.

निजी भूमि का योग 0.09

नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर , डिण्डौरी में देखा जा सकता है.

[ भाग 1 6238

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 जून 2023

क्र. भू- अर्जन -13 ( अ -82 ) 2023-24-345.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग डिण्डौरी द्वारा कार्य शीघ्र पूर्ण किये जाने हेतु शासन निर्देश के तारतम्य में सामाजिक समाघात अध्ययन से छूट के लिये अधिनियम की धारा 40 के तहत् कार्यवाही चाही गई है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा " 9 " के तहत् अत्यावश्यकतता की दशा में " सामाजिक समाघात रिपोर्ट " से छूट प्रदान करते हुए, अधिनियम, 2013 की धारा 11 के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है , राज्य शासन के द्वारा अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 1 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत किया जाता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

निर्माण कार्य एजेंसी का नाम

जिला तहसील/तालुक नगर/ ग्राम

खसरा नंबर

भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टर में)

(1)

डिण्डौरी

(3) मंगेला

(2) शहपुरा

(5) 0.10 0.03

(4) 287 36/1

प. ह. नं. 43

(7) बिलगांव मध्यम सिंचाई परियोजना शीर्ष कार्य हेतु.

(6) कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग, डिण्डौरी .

रा. नि. म. शहपुरा.

निजी भूमि का योग ..

0.13

नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , कार्यालय कलेक्टर, डिण्डौरी में देखा जा सकता है .

क्र. भू- अर्जन-12 ( अ-82 ) 2023-24-346 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग डिण्डौरी द्वारा कार्य शीघ्र पूर्ण किये जाने हेतु शासन निर्देश के तारतम्य में सामाजिक समाघात अध्ययन से छूट के लिये अधिनियम की धारा 40 के तहत् कार्यवाही चाही गई है . अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा " 9 " के तहत् अत्यावश्यकतता की दशा में " सामाजिक समाघात रिपोर्ट " से छूट प्रदान करते हुए, अधिनियम, 2013 की धारा 11 के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है , राज्य शासन के द्वारा अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 1 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत किया जाता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

निर्माण कार्य एजेंसी का नाम

नगर/ग्राम

जिला तहसील /तालुक

खसरा नंबर

भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टर में)

(3)

(1) डिण्डौरी

(2) शहपुरा

(4) 33/2 33/1

46

(5) 0.06 0.06 0.34

(7) बिलगांव मध्यम सिंचाई परियोजना शीर्ष कार्य हेतु.

(6) कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग , डिण्डौरी.

कारीगढ़हरी रैयत प. ह. नं. 61 रा. नि. म. शहपुरा.

0.46

निजी भूमि का योग .. ग ..

नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , कार्यालय कलेक्टर , डिण्डौरी में देखा जा सकता है .

भाग 1 ]

6239

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 जून 2023

क्र. भू- अर्जन-11 ( अ -82) 2022-23-347.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग डिण्डौरी द्वारा कार्य शीघ्र पूर्ण किये जाने हेतु शासन निर्देश के तारतम्य में सामाजिक समाघात अध्ययन से छूट के लिये अधिनियम की धारा 40 के तहत् कार्यवाही चाही गई है . अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा " 9 " के तहत् अत्यावश्यकता की दशा में " सामाजिक समाघात रिपोर्ट " से छूट प्रदान करते हुए, अधिनियम 2013 की धारा 11 के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 1 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत किया जाता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला तहसील/तालुक नगर/ग्राम

खसरा नंबर

(1)

(3)

(4) डिण्डौरी

बरगांव

1824/1 (2) शहपुरा

1824/2

1825

प. ह. नं. 40 रा. नि. म. शहपुरा .

1809/1

1809/2

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

निर्माण कार्य एजेंसी का नाम

भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टर में)

(6) कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग, डिण्डौरी .

(7) बिलगांव मध्यम सिंचाई परियोजना शीर्ष कार्य हेतु.

(5) 0.08 0.09 0.06 0.10 0.10

0.43 निजी भूमि का योग ..

नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , कार्यालय कलेक्टर , डिण्डौरी में देखा जा सकता है .

क्र. भू- अर्जन-09 ( अ -82 ) 2022-23-349 .- चूंकि , राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 7 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग डिण्डौरी द्वारा कार्य शीघ्र पूर्ण किये जाने हेतु शासन निर्देश के तारतम्य में सामाजिक समाघात अध्ययन से छूट के लिये अधिनियम की धारा 40 के तहत् कार्यवाही चाही गई है . अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा " 9 " के तहत् अत्यावश्यकता की दशा में " सामाजिक समाघात रिपोर्ट " से छूट प्रदान करते हुए, अधिनियम 2013 की धारा 11 के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है , राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 1 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत किया जाता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

नगर/ग्राम

जिला तहसील /तालुक

खसरा नंबर

(1) डिण्डौरी

(2) शहपुरा

(4) 20 31/2 30/1

(3) कंचनपुर माल प. ह. नं. 62 रा. नि. म. शहपुरा.

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

निर्माण कार्य एजेंसी का नाम

भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टर में )

(5) 0.03 0.03 0.21

(7) बिलगांव मध्यम सिंचाई परियोजना शीर्ष कार्य हेतु.

(6) कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग, डिण्डौरी .

[ भाग 1 6240

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 जून 2023

(7)

(6)

(4)

(5)

(3)

(1)

(2)

0.04

31/1/1

0.02

63/1

0.08

28/1

127/4

0.02

0.04

80/5

0.01

81/3

0.48

निजी भूमि का योग...

नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू- अर्जन अधिकारी , कार्यालय कलेक्टर , डिण्डौरी में देखा जा सकता है.

क्र. भू- अर्जन -10 ( अ -82 ) 2022-23-348.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग डिण्डौरी द्वारा कार्य शीघ्र पूर्ण किये जाने हेतु शासन निर्देश के तारतम्य में सामाजिक समाघात अध्ययन से छूट के लिये अधिनियम की धारा 40 के तहत् कार्यवाही चाही गई है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा " 9 " के तहत् अत्यावश्यकता की दशा में " सामाजिक समाघात रिपोर्ट " से छूट प्रदान करते हुए, अधिनियम 2013 की धारा 11 के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन के द्वारा अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 1 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत किया जाता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

निर्माण कार्य एजेंसी का नाम

जिला तहसील/तालुक नगर/ग्राम

खसरा नंबर

भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टर में)

(4)

(5)

0.05

183/4

(1) डिण्डौरी

(2) शहपुरा

0.13

218

0.07

177/1

(7) बिलगांव मध्यम सिंचाई परियोजना शीर्ष कार्य हेतु.

(6) कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग , डिण्डौरी.

(3) पथरकटा प. ह. नं. 62 रा. नि. म. शहपुरा.

0.07

178/1

0.06

177/3

0.05

178/3

0.43

निजी भूमि का योग ..

नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू- अर्जन अधिकारी , कार्यालय कलेक्टर, डिण्डौरी में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, विकास मिश्रा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

भाग 1 ]

6241

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 जून 2023

कार्यालय , कलेक्टर, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 30 मई 2023

पत्र क्र. 305- प्रका.- भू-अर्जन-2023. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- रीवा

(ख) तहसील- मऊगंज

(ग) ग्राम- तमरी ठाकुर

(घ) क्षेत्रफल-0.001 हेक्टेयर. खसरा नं. अर्जित रकबा (हे . में ) (1) (2) 46 अ. निजी पट्टे की भूमि 0.001

अ. निजी पट्टे की भूमि का योग . ब. म. प्र. शासन की भूमि 0.001

ब. म. प्र. शासन की भूमि का योग 0.000 अब का योग .. 0.001

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-" बाणसागर परियोजना अन्तर्गत नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत डी. बी. निर्माण कार्य हेतु " में आने वाली निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है .

पत्र क्र. 307 - प्रका.- भू-अर्जन-2023 . चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रीवा

(ख) तहसील- मऊगंज

(ग) ग्राम-बराती

(घ) क्षेत्रफल-0.011 हेक्टेयर .

खसरा नं. अर्जित रकबा ( हे . में ) (1) (2) अ. निजी पट्टे की भूमि

0.001

600

0.001

762

0.001

682

959

0.001

0.001

54

0.001

140

288

0.001

388

0.001

0.001

484

893

0.001

0.001

820

अ. निजी पट्टे की भूमि का योग 0.011 ब. म. प्र. शासन की भूमि

म. प्र . शासन की भूमि का योग .. 0.000 अब का योग . 0.011

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-" बाणसागर परियोजना अन्तर्गत नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत डी. बी. निर्माण कार्य हेतु" में आने वाली निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है .

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 जून 2023

6242

पत्र क्र. 309- प्रका.- भू-अर्जन-2023 . चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- रीवा

(ख) तहसील- मऊगंज

(ग) ग्राम- झलवार

(घ ) क्षेत्रफल-0.010 हेक्टेयर .

खसरा नं. (1) अर्जित रकबा ( हे . में ) (2) अ. निजी पट्टे की भूमि

0.001

176

0.001

37

0.001

358

0.001

428

0.001

506

0.001

608

0.001

702

0.001

824

0.001

905

0.001

1001

अ. निजी पट्टे की भूमि का योग . म. प्र. शासन की भूमि का योग .. अब का योग .. 0.010 0.010 ब-म. प्र. शासन की भूमि 0.000

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-" बाणसागर परियोजना अन्तर्गत नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत डी. बी. निर्माण कार्य हेतु " में आने वाली निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण भू- अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

पत्र क्र. 311 - प्रका. भू-अर्जन-2023. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि /शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का विवरण-

(क) जिला-रीवा

(ख) तहसील- मऊगंज

(ग) ग्राम- फरहदा

(घ ) क्षेत्रफल-0.012 हेक्टेयर .

(1) खसरा नं. अर्जित रकबा ( हे . में ) (2)

अ. निजी पट्टे की भूमि

0.001

67

182

0.001

0.001

438

0.001

570

812

0.001

0.001

858

0.001

957

1033

0.001

0.001

1153

0.001

1295

0.001

अ. निजी पट्टे की भूमि का योग .. 0.010 ब. म. प्र. शासन की भूमि 1324/339 728 म. प्र . शासन की भूमि . अब का योग .. 0.012 0.001 0.002

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-" बाणसागर परियोजना अन्तर्गत नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत डी. बी. निर्माण कार्य हेतु" में आने वाली निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

6243

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 जून 2023

भाग 1 ]

पत्र क्र. 313 - प्रका.- भू-अर्जन-2023. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रीवा

(ख) तहसील- मऊगंज

(ग ) ग्राम- बेलहाईकला

(घ) क्षेत्रफल-0.004 हेक्टेयर.

खसरा नं. अर्जित रकबा ( हे . में )

(1) (2)

अ. निजी पट्टे की भूमि

0.001

0.001

0.001

0.001

29 66 106 160

अ. निजी पट्टे की भूमि का योग .. 0.004 ब. म. प्र. शासन की भूमि

म. प्र. शासन की भूमि का योग .. 0.000 अ+ ब का योग 0.004

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-" बाणसागर परियोजना अन्तर्गत नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत डी. बी. निर्माण कार्य हेतु " में आने वाली निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

पत्र क्र. 315 - प्रका.- भू- अर्जन-2023 . चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- रीवा

(ख) तहसील- मऊगंज

(ग ) ग्राम- बरेही रामप्रसाद

( घ) क्षेत्रफल-0.001 हेक्टेयर .

खसरा नं. अर्जित रकबा ( हे. में )

(2)

(1)

अ. निजी पट्टे की भूमि

41

0.001

अ. निजी पट्टे की भूमि का योग . 0.001 ब. म. प्र. शासन की भूमि

म. प्र. शासन की भूमि का योग .. 0.000 अब का योग .. 0.001

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-" बाणसागर परियोजना अन्तर्गत नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत डी. बी. निर्माण कार्य हेतु " में आने वाली निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 317 - प्रका. - भू-अर्जन-2023 . चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि कावर्णन-

(क) जिला- रीवा

(ख) तहसील- मऊगंज

(ग) ग्राम- तमरी

(घ ) क्षेत्रफल-0.002 हेक्टेयर .

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 जून 2023

6244

ब. म. प्र. शासन की भूमि

अर्जित रकबा ( हे. में ) (2)

खसरा नं. (1)

म. प्र. शासन की भूमि का योग . 0.000 अब का योग . 0.001

अ. निजी पट्टे की भूमि

49 0.001

115 0.001

अ. निजी पट्टे की भूमि का योग . 0.002

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-" बाणसागर परियोजना अन्तर्गत नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत डी. बी. निर्माण कार्य हेतु" में आने वाली निजी शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

ब. म. प्र. शासन की भूमि

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

म. प्र . शासन की भूमि का योग . अब का योग . 0.000 0.002

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-" बाणसागर परियोजना अन्तर्गत नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत डी. बी. निर्माण कार्य हेतु" में आने वाली निजी शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

पत्र क्र. 321-प्रका.- भू-अर्जन-2023. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

अनुसूची

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

( 1 ) भूमि कावर्णन-

(क) जिला-रीवा

(ख) तहसील- मऊगंज

(ग) ग्राम-बेलहाई खुर्द

(घ) क्षेत्रफल-0.001 हेक्टेयर.

खसरा नं. (1) अर्जित रकबा ( हे . में) (2) अ. निजी पट्टे की भूमि 11 0.001 पत्र क्र. 319-प्रका.-भू-अर्जन-2023. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

अनुसूची

अ. निजी पट्टे की भूमि का योग . 0.001 ब. म. प्र. शासन की भूमि

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रीवा

म. प्र. शासन की भूमि का योग . 0.000 अब का योग 0.001 (ख) तहसील- मऊगंज

(ग) ग्राम- मोलैया

(घ) क्षेत्रफल-0.001 हेक्टेयर.

खसरा नं. अर्जित रकवा ( हे. में ) (1) (2)

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-" बाणसागर परियोजना अन्तर्गत नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत डी. बी. निर्माण कार्य हेतु " में आने वाली निजी शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

अ. निजी पट्टे की भूमि 55 0.001

(3) भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, वाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

अ. निजी पट्टे की भूमि का योग .. 0.001 भाग 1 ]

6245

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 जून 2023

पत्र क्र. 323 - प्रका. - भू-अर्जन-2023.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- रीवा

(ख) तहसील- मऊगंज

(ग ) ग्राम-शिवपुर

( घ) क्षेत्रफल-0.001 हेक्टेयर.

खसरा नं. अर्जित रकबा ( हे. में ) (1) (2) अ. निजी पट्टे की भूमि 114 0.001

अ. निजी पट्टे की भूमि का योग .. 0.001 ब. म. प्र . शासन की भूमि

म. प्र. शासन की भूमि का योग .. 0.000 अब का योग .. 0.001

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-" बाणसागर परियोजना अन्तर्गत नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत डी. बी. निर्माण कार्य हेतु " में आने वाली निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 325- प्रका.- भू-अर्जन-2023. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रीवा

(ख) तहसील- मऊगंज

(ग ) ग्राम-डिघवार

(घ) क्षेत्रफल -0.002 हेक्टेयर .

खसरा नं . अर्जित रकबा ( हे. में )

(2)

(1) अ. निजी पट्टे की भूमि 91 0.001 20 0.001

अ. निजी पट्टे की भूमि का योग .. 0.002 ब. म. प्र. शासन की भूमि

म. प्र. शासन की भूमि का योग .. 0.000 अब का योग .. 0.002

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-" बाणसागर परियोजना अन्तर्गत नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत डी. बी. निर्माण कार्य हेतु " में आने वाली निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण , भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

पत्र क्र. 327- प्रका .- भू-अर्जन-2023 . चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- रीवा

(ख) तहसील - नईगढ़ी

(ग) ग्राम- मड़ना

(घ) क्षेत्रफल-0.024 हेक्टेयर .

खसरा नं. (1) अर्जित रकबा ( हे . में ) (2) अ. निजी पट्टे की भूमि 0.024 1019

0.024 ब. म. प्र. शासन की भूमि अ. निजी पट्टे की भूमि का योग . म. प्र . शासन की भूमि का योग .. 0.000 अब का योग .. 0.024 6246

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 जून 2023

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-" बाणसागर परियोजना अन्तर्गत नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत जीरो वैलोसिटी वाल्व चैम्बर निर्माण कार्य हेतु " में आने वाली निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

पत्र क्र. 329- प्रका .- भू-अर्जन-2023. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :

अनुसूची

(क) जिला- रीवा

(ख ) तहसील- मऊगंज

(ग) ग्राम-बरा

(1 ) भूमि का वर्णन (घ) क्षेत्रफल-0.003 हेक्टेयर. खसरा नं. अर्जित रकबा ( हे . में ) (1) (2) अ. निजी पट्टे की भूमि 15 0.001 63 0.001 168 0.001

अ. निजी पट्टे की भूमि का योग . 0.003 ब. म. प्र. शासन की भूमि म. प्र. शासन की भूमि का योग .. 0.000 अब का योग 0.003

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-" बाणसागर परियोजना अन्तर्गत नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत डी. बी. निर्माण कार्य हेतु" में आने वाली निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 331 - प्रका. - भू-अर्जन-2023.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- रीवा

तहसील- मऊगंज

(ख)

(ग) ग्राम- ढेरा

(घ) क्षेत्रफल-0.005 हेक्टेयर .

खसरा नं. अर्जित रकबा ( हे . में ) (1) (2) अ. निजी पट्टे की भूमि

0.001

17

0.001

162

228

0.001

281

0.001

0.001

319

अ. निजी पट्टे की भूमि का योग .. 0.005

ब. म. प्र. शासन की भूमि ब. म. प्र. शासन की भूमि का योग 0.000 अब का योग .. 0.005

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-" बाणसागर परियोजना अन्तर्गत नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत डी. बी. निर्माण कार्य हेतु " में आने वाली निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

6247

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 जून 2023

भाग 1 ]

पत्र क्र. 333 - प्रका.- भू-अर्जन-2023. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि को , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रीवा

(ख) तहसील- उचेहरा

(ग) ग्राम- मऊगंज

(घ) क्षेत्रफल-0.003 हेक्टेयर.

अर्जित रकबा (हे . में ) (2)

खसरा नं. (1)

अ. निजी पट्टे की भूमि

0.001

37

0.001

156

0.001

301

0.003

अ. निजी पट्टे की भूमि का योग ..

ब. म. प्र. शासन की भूमि

0.000

म. प्र. शासन की भूमि का योग ..

अब का योग . 0.003

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-" बाणसागर परियोजना अन्तर्गत नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत डी. बी. निर्माण कार्य हेतु " में आने वाली निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, प्रतिभा पाल , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , प्रशासक भू- अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना , जिला रीवा मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 7 मार्च 2023

क्र. 166- भू- अर्जन-कार्य-2021 .-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/ शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- रीवा

(ख) तहसील - हुजूर

(ग) नगर/ ग्राम-मरहा

(घ) क्षेत्रफल लगभग-0.956 हेक्टेयर.

खसरा नं.

अर्जित रकबा (हे. में)

0.336

0.268

0.192

(1) (2) 469 473 474 475

0.160 योग .. 0.956

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, अपर पुर्वा नहर संभाग रीवा के अन्तर्गत नौबस्ता डिस्ट्रीब्यूटरी की कठार माइनर में आने वाली भूमि के लिए भूमि पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मनोज पुष्प , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 जून 2023

6248

कार्यालय , कलेक्टर , जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन ,

राजस्व विभाग

सागर, दिनांक 26 मई 2023 क्र.-073-82-22-23-भू-अर्जन- 23-4263

चुकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शोसन के विभाग बीना पी. एम. यू. जल संसाधन विभाग सागर को हनौता सिंचाई परियोजना अंतर्गत हनौता बांध निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढने की संभावना है । इस परियोजना मे निहित व्यापक लोकहित के दृष्टिगत कुछ प्रभावित व्यक्तियों का विस्थापन आवश्यक हो गया है । चूँकि परियोजना प्रबंधक बीना पी. एम. यू. जल संसाधन विभाग सागर द्वारा प्रमाणित किया गया है कि परियोजना की प्रशासकीय स्वीकृति म.प्र. शासन जल संसाधन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के पत्र क्र. 22 (ए) 371 / 2018 /एम.पी.एस./31 /1742 / भोपाल दिनांक 04.10. 2018 द्वारा प्रदाय की गई है एवं हनौता सिंचाई परियोजना के टी.ओ.आर. की स्वीकृति केन्द्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र कमांक J- 12011 /19/2018- A- 1 (R) नई दिल्ली दिनांक 10 अगस्त 2018 द्वारा प्राप्त की जा चुकी है । अतः अधिनियम की धारा 6(2) के परंतुक अनुसार सामाजिक समाघात निर्धारण के उपलब्ध लागू नहीं होगे । भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 6 (2 ) के परंतुक अनुसार ऐसी सिंचाई परियोजना की बावत् जहां पर्यावरण समाघात निर्धारण प्रक्रिया तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन अपेक्षित है , वहां इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण से संबंधित उपबंध लागू नहीं होगे परियोजना के निर्माण से लगभग सागर एवं विदिशा जिले के 150 ग्रामों की40,000 हेक्टेयर, भूमि सिचिंत होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुर्नर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि एंव मकानो का अर्जन किया जाता है ।

हनौता सिंचाई परियोजना

परियोजना का नाम

(1 )

भूमि का विवरण:

(2)

सागर

1. जिला

खुरई

2. तहसील

दलपतपुर मालगुजारी

3. ग्राम

38

4. पटवारी हल्का नं.

। 5. अर्जित भवन/ परिसम्पत्तियों का

4346.81

विवरण कुल क्षेत्रफल वर्ग मी.

मकान धारक का विवरण

भूमि का मद

प्रभावित मकान का विवरण

खसरा नं.

कुल रकवा

भू- धारक का विवरण

स. क्र.

प्रभावित मकान का क्षेत्रफल (वर्ग मी. )

1

الف

13

मकान पक्का टीनसेड 24.09

शासकीय रास्ता

2.760

71

निर्भयसिंह पिता निरंनसिंह यादव

1 शासकीय

24.09

मकान पक्का टीनसेड

शासकीय रास्ता

71 2.760

रामबाबू पिता पहाडसिंह यादव

2 शासकीय

मकान कच्चा टीनसेड 31.35

शासकीय रास्ता

71 2.760

कृष्णकुमार पिता छत्तरसिंह ठाकुर

3 शासकीय

30.00

मकान कच्या कबेलू

71 2.760

शासकीय रास्ता

रविशंकर पिता गनेशराम अहिरवार

4 शासकीय

15.84

मकान कच्चा कबेलू

शासकीय रास्ता

71 2.760

देवेन्द्र पिता हजारी अहिरवार

15 शासकीय 6249

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 जून 2023

भाग 1 ]

76.76.

मकान कच्चा कबेलू

शासकीय रास्ता

2.760

71

शासकीय

6

भगवानदास पिता अनन्तराम अहिरवार अनन्तराम पिता जालम अहिरवार

18.00

मकान कच्चा कबेलू

शासकीय रास्ता

0.130

75/164

प्रदीप पिता प्रताप कुर्मी

7 शासकीय

15.55

मकान कच्चा कबेलू

शासकीय रास्ता

0.130

75/164

पुष्पेन्द्र सिंह पिता प्रताप सिंह कुर्मी

8 शासकीय

29.44

मकान कच्चा/ पक्का

शासकीय आबादी

1.870

117/1

लक्ष्मीबाई पति मुकेश राजपूत

9 शासकीय

110.67

मकान कच्चा टीनसेड

शासकीय आबादी

1.870

117/1

सचिन पिता प्रकाश चंदेल

शासकीय

10

58.66

मकान कच्चा

शासकीय आबादी

1.870

117/1

मुन्ने खां पिता रज्जाक खां

शासकीय

11

29.90

मकान कच्चा

शासकीय आबादी

1.870.

117/1

रामू पिता उमेद सौर

12 शासकीय

31.55

मकान कच्चा कबेलू

शासकीय आबादी

1.870

117/1

लाडो पति उमेद सौर

शासकीय

13

1.44

पक्काशौचालय

26.87

मकान कच्चा कबेलू

शासकीय आबादी

1.870

117/1

रज्जन पिता उमेद सौर

शासकीय

14

21.42

मकान कच्चा क्षतिग्रस्त

शासकीय आबादी

1.870

117/1

संतोष पिता उमेद सौर

शासकीय

15

15.84

मकान कच्चा टीनसेड

शासकीय आबादी

1.870

117/1

शारदा पति पप्पू सौर

शासकीय

16

1.44

शौचालय पक्का

32.10

शासकीय आबादी

1.870

117/1

रानी पति लक्खू आदिवासी

शासकीय

17

मकान कच्चा कबेलू पक्काशौचालय

1.44

51.69

मकान कच्चा

शासकीय आबादी

1.870

117/1

गोविन्द्र पिता खचोरा सौर

शासकीय

18

1.44

पक्का शौचालय

14.88

मकान कच्चा क्षतिग्रस्त

शासकीय आबादी

1.870

117/1

प्रकाश पिता दिलीप सौर

शासकीय

19

۱

42.33

शासकीय आबादी

1.870

117/1

रामसिंह पिता खचोरा आदिवासी

शासकीय

20

1.44

मकान कच्चा कबेलू पक्काशौचालय

18.20

मकान कच्चां कबेलू

शासकीय आबादी

1.870

117/1

बबलू पिता अमोल आदिवासी

शासकीय

21

क्षतिग्रस्त

53.49

मकान कच्चा

शासकीय आबादी

1.870

117/1

अमोल पिता सुक्के आदिवासी

शासकीय

22

1.44

पक्काशौचालय

42.24

मकान कच्चा

शासकीय आबादी

1.870

117/1

पर्वत पिता भूरे आदिवासी

शासकीय

23

1.44

पक्काशौचालय

40.71

मकान कच्चा

शासकीय आबादी

1.870

117/1

धनीराम पिता सुम्भे सौर

शासकीय

24

1.44

पक्काशौचालय

53.82

मकान कच्चा

शासकीय आबादी

1.87

117/1

मुन्नीबाई पति उधम सौर

शासकीय

25

1.44

पक्काशौचालय

20.52

मकान कबेलू छप्पर

शासकीय आबादी

1.870

117/1

लीला पिता सुम्मे सौर

शासकीय

26

पक्काशौचालय

1.44 [ भाग 1

6250

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 जून 2023

35.77

मकान कबेलू छप्पर

शासकीय आबादी

1.870

रामवती पति रामप्रसाद सौर

117/1

शासकीय

17.64

मकान कच्चा कबेलू

शासकीय आबादी

1.870

शासकीय गनपत पिता जगन आदिवासी 117/1

28

पक्काशौचालय

1.44

42.48

मकान कबेलू छप्पर

शासकीय आबादी

1.870

117/1

29 शासकीय बतीबाई पति मुलू सौर

मकान पक्का

24.12

शासकीय आबादी

1.870

117/1

शासकीय रामसेवक पिता मुलू आदिवासी

30

मकान कच्चा

12.39

मकान कच्चा

शासकीय आबादी

16.80

1.870

117/1

शासकीय शोभाराम पिता भवंर सौर

31

पक्काशौचालय

1.44

30.81

1.870 शासकीय आबादी मकान कबेलू छप्पर

117/1

शासकीय जगदीश पिता भवंर सौर

मकान कच्चा

शासकीय आबादी

12.32

1.870

117/1

सुहागरानी पति भवंर सौर

शासकीय

3333 32

पक्काशौचालय

1.44

20.00

मकान पी.एम.आवास

16.40

शासकीय आबादी

1.870

117/1

दुरजन पिता मुलू सौर

शासकीय

34

मकान कच्चा पक्काशौचालय

1.44

71.69

1.870

मकान कबेलू छप्पर

शासकीय आबादी

117/1

शासकीय घनश्याम पिता मुलू सौर

35

पक्का शौचालय

1.44

8.37

मकान कच्चा

शासकीय आबादी

1.870

117/1

शासकीय रामलाल पिता मुलू आदिवासी

36

पक्काशौचालय

1.44

39.60

मकान कच्चा

शासकीय आबादी

1.870

117/1

शासकीय नेतराम पिता रामलाल सौर

37

मकान कच्चा

शासकीय आबादी

16.72

1.870

117/1

शासकीय नर्मदा पिता रामलाल आदिवासी

38

मकान कच्चा खंडहर 45.00

शासकीय आबादी

1.870

117/1

शासकीय मुन्नी सौर पति परमानंद सौर

39

20.00

मकान कच्चा क्षतिग्रस्त

पक्का शौचालय

1.44

23.20

मकान कच्चा कबेलू

मकान कच्चा

29.52

शासकीय आबादी

1.870

117/1

सुकालबाई पति भवंर सौर

शासकीय

40

पक्काशौचालय

1.44

71.19

1.870

मकान कच्चा कबेलू

शासकीय आबादी

117/1

शासकीय लखन आदिवासी पिता बंब्बू

41-

आदिवासी

पक्काशौचालय

1.44

47.12

शासकीय आबादी मकान कच्चा कबेलू

117/1 1.870

शासकीय पुष्पेन्द्र दांगी पिता हाकमसींग दांगी

42

45.36

मकान कच्चां कबेलू

शासकीय आबादी

1.870

117/1

तुलसीराम. पिता बाबूलाल सौर

शासकीय

43

20.91

1.870 शासकीय आबादी मकान कच्चा कबेलू

117/1

शासकीय तुलई पिता बाबूलाल सौर

44

भकान कच्चा कबेलू 108.29

शासकीय आबादी

1.870

117/1

कीरतसिंह पिता लक्ष्मनसिंह गौड

शासकीय

45

पक्काशौचालय

1.44

मकान पी.एम.आवास 20.00 6251

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 जून 2023

भाग 1 ]

LA

63.70

मकान कच्चा

शासकीय आबादी

1.870.

117/1

शासकीय पंप्पू पिता मुन्नालाल आदिवासी

46

पक्का शौचालय

1.44

50.76

मकान कच्चा

शासकीय आबादी

1.870

117/1

हिम्मतसिंह पिता किशन आदिवासी

"शासकीय

47

पक्काशौचालय

1.44

20.00

मकान पी.एम.आवास

38.34

मकान कच्चा कबेलू

शासकीय आबादी

1.870

117/1

चंद्रेश पिता हिम्मतसींग सौर

शासकीय

48

पक्काशौचालय

1.44

12.95

मकान कच्चा

शासकीय आबादी

1.870

117/1

शासकीय भीकम पिता बलीराम सौर

49

34.10

मकान कच्चा

शासकीय आबादी

1.870

117/1

शासकीय गोपी सौर पिता मिश्रीलाल सौर .

50

1.44

पक्काशौचालय

20.00

मकान पी.एम.आवास

57.34

मकान कबेलू छप्पर

शासकीय आबादी

1.870

117/1

महेश पिता मिश्रीलाल सौर

$1 शासकीय

14.04

मकान कच्चा

शासकीय आबादी

1.870

117/1

बूंदाबाई पति मिश्रीलाल

शासकीय

52

15.95

1.870

मकान कबेलू छप्पर

शासकीय आबादी

117/1

बाबू सौर पिता गोपी सौर

शासकीय

53

G

मकान कच्चा

19.44

शासकीय आबादी

1.870

117/1

शासकीय रामराज सौर पिता भंवरलाल सौर

54

66.96

मकान कबेलू छप्पर

1:870 शासकीय आबादी

117/1

शासकीय विजय पिता भंवरलाल सॉर

5.

पक्काशौचालय

1.44

20.28

मकान कबेलू छप्पर

1.870 शासकीय आबादी

117/1

शासकीय रम्मू पिता गुमान सौर

56

पक्काशौचालय

1.44

36.26

मकान कच्चा

शासकीय आबादी

1.870

आजादरानी पिता जुगराज सौर

शासकीय

117/1

57

1.44

पक्काशौचालय

शासकीय आबादी

1.870

117/1

पार्वती पति दुर्गा सौर

शासकीय

58

मकान कच्चा

77.40

46.11

मकान कच्चा

शासकीय आबादी

1.870

शासकीय

117/1

संतोष पिता दुर्गा सौर

59

87.40

मकान कबेलू छप्पर

शासकीय आबादी

1.870

117/1

शासकीय हरीराम पिता दोजे सौर

60

पक्काशौचालय

1.44

20.00

मकान पी.एम.आवास

32.13.

शासकीय आबादी

शासकीय

मकान कच्चा

पर्वत पिता भंवर आदिवासी

1,870

61

117/1

1.44

पक्का शौचालय

शासकीय आबादी

1.870

117/1

शासकीय खिम्मा सौर पिता बब्बू सौर

62

मकान कच्चा

76.67

32.96

मकान कच्चा कवेलू

शासकीय आबादी

1.870

117/1

शासकीय लीला पिता बाबूलाल सौर

63

पक्काशौचालय

1.44 [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 जून 2023

6252

39.68

मकान कच्चा कबेलू

शासकीय आबादी

1.870

117/1

रामकिशन पिता हरीसिंह सौर

4 शासकीय

33.15

मकान कच्चा

शासकीय आबादी

1.870

117/1

मानकुवंर पति जाहरसिंह आदिवासी

शासकीय

65,

1.44

पक्काशौचालय

43.07

मकान कबेलू छप्पर

शासकीय आबादी

117/1 1.870

सुन्दर पिता परमानंद सौर

शासकीय

66

31.62

मकान कच्चा कबेलू

शासकीय आबादी

1.870

117/1

चुन्नू पिता रामप्रसाद सौर

शासकीय

67

11.55

मकान कच्चा

शासकीय आबादी

1.870

117/1

रामबाई पति रामप्रकाश

शासकीय

68

20.00

मकान पी.एम.आवास

1.44

शौचालय

14.72

मकान कच्चा कबेलू

शासकीय आबादी

1.870

117/1

कल्लो पति लल्लू

शासकीय

69

58.09

मकान कच्चा

शासकीय आबादी

1.870

117/1

संदीप पिता खुशाल सौर

शासकीय

70

25.56

मकान कच्चा

शासकीय आबादी

1.870

117/1

खुशाल पिता भागीरथ सौर

शासकीय

71

18.91

मकान कच्चा

शासकीय आबादी

1.870

117/1

शिवराज पिता वल्ले

शासकीय

12

28.56

मकान कबेलू छप्पर

शासकीय आबादी

1.870

117/1

देवेन्द्र पिता सवाल सिंह राजपूत

शासकीय

73

12.58

मकान कच्चा

शासकीय आबादी

1.870

117/1

राजेन्द्रसिंह पिता श्रीरामसिंह दांगी

शासकीय

74

143.53

मकान कच्चा कबेलू

शासकीय आबादी

1.870

117/1

फूलसींग पिता मानसिंह गौंड

शासकीय

20.00

मकान पी.एम.आवास

19.25

मकान कबेलू छप्पर

शासकीय आबादी

1.870

117/1

कमल पिता सुखराम गौंड

शासकीय

76

8.16

मकान कच्चा चबूतरा

17.92

मकान कच्चा कबेलू

शासकीय आबादी

1.870

117/1

चन्द्राबाई पति सुखराम गौंड

शासकीय

77

9.90

चबूतरा कच्चा

1.44

पक्काशौचालय

33.74

मकान कच्चा

शासकीय आबादी

1.870

117/1

पुरुषोत्तम पिता बलवंत

शासकीय

78

1.44

पक्काशौचालय

17.34

मकान कच्चा

शासकीय आबादी

1.870

117/1

गौतम पिता बुद्दे आदिवासी

शासकीय

79

22.80

मकार्न कच्चा

शासकीय आबादी

1.870

117/1

नारायण पिता रामदीन गौड

शासकीय

80

82.00

मकान कच्चा टीनसेड

शासकीय आबादी

1.870

117/1

वीरन पिता जगन सिंह गौंड

शासकीय

81

196.16

मकान कच्चा कबेलू

शासकीय आबादी

1.870

117/1

सूरज पिता परमसिंह

शासकीय

82

2.88

पक्काशौचालय

116.49

मकान कच्चा कबेलू

शासकीय आबादी

1.870

117/1

नन्नू पिता कम्मोद सौर

शासकीय

83

1.44

पक्काशौचालय 6253

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 जून 2023

भाग 1 ]

शासकीय धनसिंह पिता रमचे सौर 34

शासकीय राजेन्द्र पिता कमल सौर 85

शासकीय निरन पिता कमल सौर

86

शासकीय कमल पिता रतन आदिवासी 87

भग्गो पति हरकिशन

88 शासकीय

शासकीय अरविन्द्र पिता हरकिशन सौर 89

शासकीय रतन पिता मंगल सौर

90

गुलाब रानी बेवा ग्यारसी

शासकीय

91

नंदू पिता ग्यारसी सौर

शासकीय

92

शासकीय राजबाई पति बब्बू सौर

93

भूरी पति जुझार

94 शासकीय

प्रताप पिता महेन्द्रसिंह दांगी शासकीय

95

सवालसिंह पिता मचलसिंह राजपूत शासकीय

96

मकान कच्चा

25.92 शासकीय आबादी

1.870

117/1

पक्काशौचालय

1.44

मकान कच्चा

28.80 शासकीय आबादी

1.870

117/1

49.16

मकान कच्चा कबेलू

शासकीय आबादी

1.870

117/1

मकान कच्चा

शासकीय आबादी

63.80

1.870

117/1

20.00

मकान पी.एम.आवास

मकान कच्चा

75.72 शासकीय आबादी

1.870

117/1

पक्काशौचालय

1.44

मकान कच्चा

23.20 शासकीय आबादी

1.870

117/1

104.26

मकान कच्चा कबेलू

शासकीय आबादी

1.870

117/1

पक्काशौचालय

1.44

20.00

मकान पी.एम.आवास

67.20

मकान कच्चा कबेलू

1.870 शासकीय आबादी

117/1

पक्काशौचालय

1.44

मकान पी.एम.आवास 20.00

मकान कच्चा

शासकीय आबादी

55.50

1.870

117/1

27.36

मकान कच्चा कबेलू

शासकीय आबादी

1.870

117/1

पक्का शौचालय

शासकीय आबादी

1.44

1.870

117/1

मकान कच्चा टीनसेड शासकीय चारागाह

40.01

94 2.410

70.68

मकान कच्चा/ पक्का 2.410

94

शासकीय चारागाह

पक्का शौचालय

1.44

4346.81

योग :-

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 16-15-(7) 2014- सात- शा, 2 ए भोपाल, दिनांक 29.09.2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10.2014 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू- अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को , जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशा के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियन की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशत किया जाता है । अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खुरई एवं परियोजना प्रबंधक बीना पी. एम. यू. जल संसाधन विभाग सागर प्रभारी अधिकारी,

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 16-15- (7) 2014- सात- शा, 2 ए भोपाल, दिनांक 29.09.2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10.2014 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1 ) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिभ्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्श्वापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है । तथा परियोजनांतर्गत भू-अर्जन अधिनियम 2013 के तहत प्रभावित कुटुंबों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन हंतु पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन नीति तैयार की गई है जिसका पुनर्वासन आयुक्त महोदय (आयुक्त महोदय , सागर संभाग सावर ) द्वारा अनुमोदन किया गया है ।

.. अधिनियम की धारा 15 (1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधीकरी (राजस्व) खुरई में ) आक्षेप यदि कोई हो फाईल किए जा सकेगें ।

भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खुरई एवं परियोजना संचालक बीना पी. एम . यू. जल संसाधन विभाग सागर के कार्यालय में किया जा सकता है । मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार ।

6254

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 जून 2023

क्र.-83-82-23-24-भू-अर्जन-23-4264

चुकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग बीना पी. एम. यू. जल संसाधन विभाग सागर को हनौता सिंचाई परियोजना अंतर्गत हनौता बांध निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढने की संभावना है । इस परियोजना मे निहित व्यापक लोकहित के दृष्टिगत कुछ प्रभावित व्यक्तियों का विस्थापन आवश्यक हो गया है । चूँकि परियोजना प्रबंधक बीना पी. एम. यू. जल संसाधन विभाग सागर द्वारा प्रमाणित किया गया है कि परियोजना की प्रशासकीय स्वीकृति म. प्र. शासन जल संसाधन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के पत्र क्र. 22(ए) 371 / 2018 / एम.पी.एस./31 / 1742/ भोपाल दिनांक 04.10. 2018 द्वारा प्रदाय की गई है एवं हनौता सिंचाई परियोजना के टी.ओ.आर. की स्वीकृति केन्द्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र कमांक J-12011 /19/2018 -A-1 ( R ) नई दिल्ली दिनांक 10 अगस्त 2018 द्वारा प्राप्त की जा चुकी है । अतः अधिनियम की धारा 6(2) के परंतुक अनुसार सामाजिक समाघात निर्धारण के उपलब्ध लागू नहीं होगे । भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 6 (2) के परंतुक अनुसार ऐसी सिंचाई परियोजना की बावत् जहां पर्यावरण समाघात निर्धारण प्रक्रिया तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन अपेक्षित है, वहां इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण से संबधित उपबंध लागू नहीं होगे परियोजना के निर्माण से लगभग सागर एवं विदिशा जिले के 150 ग्रामों की 40,000 हेक्टेयर, भूमि सिचिंत होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुर्नर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि एंव मकानो का अर्जन किया जाता है ।

परियोजना का नाम

(1)

हनौता सिंचाई परियोजना

(2)

भूमि का विवरण:

सागर

1.जिला

खुरई

2. तहसील

आसौली

3. ग्राम

39

4. पटवारी हल्का नं.

। 5. अर्जित भवन/ परिसम्पत्तियों का

13368.92

L विवरण कुल क्षेत्रफल वर्गमीटर

भूमि का

स.क्र.

मकान धारक का विवरण

खसरा नं.

मद

कुल रकवा

भु-धारक का विवरण

प्रभावित मकान का विवरण

प्रभावित मकान का क्षेत्रफल (वर्गमी.)

2

1

3)

41

5

6

,8)

(ふ

1 शासकीय हरिबाई पति रतनसिंह

5.030

चारागाह

59/1

27.23

मकान कच्चा

2

5.030

चारागाह

59/1

शासकीय

134.22

मकान कबेलू छप्पर टीनशेड

चैनसिंह राजपूत पिता मचलसिंह राजपूत

पक्काशौचालय

1.44

67 0.590

चारागाह

3 शासकीय

29.12 मुन्ना आदिवासी पिता फूलसिंह आदिवासी

मकान कबेलू छप्पर टीनशेड

89 0.920 आबादी गाँवठान

33.80-

मकान पक्का+टीनशेड

67

चारागाह

4 शासकीय

0.590

12.25

मकान, कबेलू छप्पर

खूबसींग आदिवासी पिता मुन्ना आदिवासी

77 0.090 आबादी गॉवठान पक्का शौचालय

1.44 कल्लूसिंह चढ़ार पिता मर्दन चढ़ार

5 शासकीय

77 0.090

6 शासकीय देवी अहिरवार पिता मनसुख अहिरवार

45.60

आबादी गाँवठान मकान कच्चा कबेलू

7 शासकीय

77 0.090

52.25

मकान कबेलू छप्पर

आबादी गाँवठान

टीकाराम अहिरवार पिता गोपीलाल अहिरवार 6255

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 जून 2023

भाग 1 ]

52.25

0.090

मकान कबेलू छप्पर

77

आबादी गाँवठान

शासकीय अशोकरानी अहिरवार पति गोपीलाल अहिरवार

68.48

0.920

मकान कच्चा कबेलू

89

आबादी गाँवठान

9

गजराज चढ़ार पिता गरीबे चढ़ार

शासकीय

1.44

पक्काशौचालय

चारागाह

20.90

0.590

67

मकान कच्चा कबेलू

मकान पक्का

शासकीय रास्ता

39.68

0.250

82

मंटूलाल यादव पिता माखन लाल यादव

10 शासकीय

मकान कच्चा

21.32

5.76

0.250

मकान कच्चा कबेलू

82

शासकीय रास्ता

श्रीराम यादव पिता माखन लाल यादव

11 शासकीय

मकान पक्का

42.58

36.99

0.250

मकान कच्चा कबेलू

82

शासकीय रास्ता

माखन सिंह पिता हरप्रसाद यादव

12 शासकीय

मकान पक्का

शासकीय रास्ता

44.18

0.250

82

13

विक्रम सिंह यादव पिता हरप्रसाद यादव

शासकीय

मकान कच्चा

8.00

मकान पक्का+कच्चा 28.34

शासकीय रास्ता

0.250

82

राधे यादव पिता विक्रम यादव

14 शासकीय

मकान कच्चा

30.38

शासकीय रास्ता

0.250

82

शासकीय सोनू यादव पिता विक्रम यादव

15

मकान पक्का

8.40

67.50

चारागाह

0.100

90

मकान कच्चा कबेलू

प्रताप सेन पिता मंगल सेन

शासकीय

16

1.44

पक्काशौचालय

30.82

0.920

मकान पक्का

आबादी गाँवठान

89

शासकीय मुलू चढ़ार पिता अजुद्धी चढ़ार

17

27.84

मकान कबेलू छप्पर

3.57

पक्काशौचालय

26.40

मकान पक्का

आबादी गाँवठान

0.920

89

शासकीय सोनू पिता गजराज चढ़ार

18

50.56

मकान कच्चा

60.48

मकान कच्चा

आंबादी गाँवठान

0.920

89

शासकीय तुलसी चढ़ार पिता आलम चढ़ार

19

37.20

0.920

89

मकान कबेलू छप्पर

आबादी गाँवठान

शासकीय नंदराम चढ़ार पिता तुलसीराम चढ़ार

20,

23.40

मकान कच्चा टपरा

आबादी गाँवठान

0.920

89

शासकीय देशराज चढ़ार पिता तुलसीराम चढ़ारं

21

मकान कच्चा

18.06

0.920 आबादी गाँवठान

89

शासकीय कमला चढ़ार पत्नि दम्मा चढ़ार

22

65.72

आबादी गाँवठान

0.920

89

शासकीय शैलेन्द्र चढ़ारं पिता नर्मदा चढ़ार

23

मकान कच्चा कबेलू टीनशेड

1.44

पक्काशौचालय

52.03

0.920

मकान कच्चा कबेलू

89

आबादी गाँवठान

शासकीय नर्मदा प्रसाद चढ़ार पिता गरीबे चढ़ार

24

मकान पक्का

23.40

आबादी गाँवठान

89 0.920

शासकीय सबरसींग पिता तुलसीराम चढ़ार

'25

61.32

मकान कच्चा कबेलू

1.44

पक्काशौचालय

85.12

आबादी गाँवठान

0.920

89

गोलू चढ़ार पिता सबरसींग

26 शासकीय

मकान कच्चा कबेलू टीनशेड

21.00

आबादी गॉवठान

0.920

89

शीलरानी सौर पत्नि बलू सौर

27 शासकीय

मकान कच्चा कबेलू टपरा

22.32

मकान पक्का

आबादी गाँवठान

0.920

89

संतोष चढ़ार पिता परमानंद चढ़ार

28 शासकीय

57.30

मकान कच्चा कबेलू टीनशेड

3.20

पक्काशौचालय

60.56

आबादी गॉवठान,

89

0.920

शासकीय सीताराम चढ़ार पिता परमानंद चढ़ार

129

1.44

मकान कच्चा पक्काशौचालय

75.30

0.920

89

आबादी गाँवठान

शासकीय कमल चढ़ार पिता परमानंद चढ़ार

५०

4.50

मकान कच्चा कबेलू पक्काशौचालय

मकान कच्चा

23.80

आबादी गाँवठान

0.920

89

राजेन्द्र चढ़ार पिता कमल चढ़ार

31 शासकीय 6256

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 जून 2023

0.920

शासकीय रामसेवक पिता लज्जू आदिवासी

89

32

51.75

आबादी गाँवठान मकान कच्चा कबेलू

33.80

मकान पक्का फाउण्डेशन

पक्काशौचालय

1.44

89

0.920 आबादी गॉवठान

33 शासकीय

28.81 राजभान सहरिया पिता तेजसिंह सहरिया

मकान कच्चा कबेलू टीनशेड

89

आबादी गाँवठान टीनशेड

0.920

34.31

शासकीय

34.

खूबसींग आदिवासी पिता लल्जू आदिवासी

उदयराज यादव पिता जयराम यादव

35 शासकीय

89

0.920

89.01

आबादी गाँवठान मकान कच्चा कबेलू

पक्काशौचालय

1.68

89 0.920

37.53

36 शासकीय

आबादी गाँवठान मकान कबेलू छप्पर

गुड्डा आदिवासी पिता कुदऊ आदिवासी

89 0.920

26.98

37 शासकीय

आबादी गॉवठान मकान कबेलू छप्पर

सूरज सींग पिता गुड्डा आदिवासी टीकाराम पिता गुड्डा आदिवासी

89

0.920 आबादी गॉवठान कच्चा मकान

24.48

रामू आदिवासी पिता प्रेमा आदिवासी .

38, शासकीय

89

0.920 आबादी गाँवठान

13.30 शासकीय

39,

लालचंद आदिवासी पिता गोविंद आदिवासी

मकान कच्चा कबेलू टीनशेड

मकान कच्चा

गोविंद आदिवासी पिता प्रेमा आदिवासी

0.920 आबादी गाँवठान

40 शासकीय

89

51.19

89 0.920

99.23

41 शासकीय तेजसिंह सहरिया पिता टुन्डे सहरिया

मकान कच्चा कबेलू

आबादी गॉवठान

1

पक्काशौचालय

1.80

मकान कच्चा

42 शासकीय

89

आबादी गॉवठान

0.920

42.00 नरेन्द्र आदिवासी पिता रामदयाल आदिवासी

मकान कच्चा

आबादी गॉवठान

89

0.920

13.20

43 शासकीय रामदयाल आदिवासी पिता टुन्डे आदिवासी

मकान पक्का

32.20

पक्काशौचालय

3.78

89

0.920 आबादी गाँवठान मकान कच्चा

42.10

44 शासकीय नरेश आदिवासी पिता बृजलाल आदिवासी

89

0.920

80.32

मकान कबेलू छप्पर

45 शासकीय

आबादी गाँवठान

रविलाल आदिवासी पिता कुदऊ आदिवासी

61.42

89 0.920

मकान कच्चा कबेलू

आबादी गाँवठान

शासकीय

46

गुलाब आदिवासी पिता जालम आदिवासी

0.920 आबादी गॉवठान

89

61.82

47 शासकीय

मकान कबेलू छपपर-टीनशेड

रंजनसिंह आदिवासी पिता गुलाब आदिवासी

1.44

पक्काशौचालय कच्चा टीनशेड

आबादी गाँवठान

89

0.920

12.24

शासकीय

48

मोहन आदिवासी पिता कुद्धीलाल आदिवासी

मकान फाउण्डेशन

12.25

संतोष आदिवासी पिता मोहन आदिवासी

49 शासकीय

0.920 आबादी गॉवठान मकान कच्चा

14.00

89

पक्काशौचालय

1.44

0.100

90

चारागाह

21.76

मकान पक्का

शासकीय मुकेश सेन पिता मंगल सेन

50.

66.60

मकान कबेलू छप्पर पक्काशौचालय

1.44

शासकीय हीरालाल आदिवासी पिता मोहन

चारागाह

मकान कच्चा

51

90 0.100

30.24

आदिवासी

90

चारागाह

0.100

63.30

शासकीय केशरबाई पति शिब्बू अहिरवार

52

मकान कच्चा कबेलू

पक्काशौचालय

1.44

चारागाह

90

32.96

0.100

शासकीय बाबूलाल आदिवासी पिता भुन्नालाल

53

मकान कच्चा कबेलू

आदिवासी

90

0.100

चारागाह

मकान कच्चा

15.64

54 शासकीय बेटीबाई आदिवासी पति मुन्नालाल

आदिवासी 6257

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 जून 2023

भाग 1 ]

18.20

मकान अर्ध पक्का

चारागाह

0.100

90

55

शासकीय

27.71 जमनाबाई आदिवासी पति हलकई आदिवासी

मकान कच्चा कबेलू

42.88

चारागाह

मकान कच्चा

0.320

92

पूरन चढ़ार पिता अमोली चढ़ार

56 शासकीय

43.52

चारागाह

0.320

92

57 शासकीय

मकान कबेलू छप्पर टीनशेड

सुरेन्द्र आदिवासी पिता गुलाब आदिवासी

53.64

चारागाह

0.320

92

विजय सेन पिता मंगल सेन

58 शासकीय

मकान कबेलू छप्पर फाउण्डेशन

36.63

चारागाह

0.320

92

शासकीय बबलू अहिरवार पिता शिब्बू अहिरवार

59

मकान कबेलू छप्पर टीनशेड

11.16

चारागाह

0.100

90

मकान कच्चा कबेलू

66.08

0.030

220

मकान कच्चा कबेलू

आबादी गाँवठान

महेन्द्र आदिवासी पिता जगन आदिवासी

60 शासकीय

52.46

मकान कच्चा

आबादी गाँवठान

0.030

220

बादल सिंह पिता जगन आदिवासी

शासकीय

61

1.44

पक्काशौचालय

38.28

आबादी गाँवठान

0.030

220

शासकीय संतोष सौर पिता जगन सौर

62

मकान कच्चा+टीनशेड

53.52

शासकीय मकान कच्चा

0.080

222

बलराम पिता चरणसींग यादव

शासकीय

63

23.46

मकान पक्का

1.44

शौचालय

63.60

मकान कच्चा

शासकीय

0.080

222

शासकीय रामसखी पति चरणसींग यादव

64

73.24

चारागाह

0.100

240

शासकीय श्रीराम सेन पिता फूलसिंह सेन

65

मकान कच्चा+टीनशेड

29.76

चारागाह

0.100

240

मकान कच्चा कबेलू

शासकीय बबलू यादव पिता पन्नालाल यादव

66

1.44

पक्काशौचालय

33.62

मकान पक्का

चारागाह

0.100

240

शासकीय प्रताप पिता शिब्बू अहिरवार

67

1.44

पक्काशौचालय

34.70

चारागाह

240 0.100

कच्चा कबेलू

शासकीय कैलाश पिता शिब्बू अहिरवार

68

125.96

चारागाह

240 0.100

शासकीय शिब्बू अहिरवार पिता सोमत अहिरवार

69

1.44

कच्चा कबेलू पक्काशौचालय

63.66

मकान पक्का

0.020 आबादी गॉवठान

249

70

शोभाराम यादव पिता भूरे यादव

शासकीय

17.74

1.44

मकान कच्चा कबेलू पक्काशौचालय

26.09

आबादी गाँवठान

0.020

249

शासकीय नारायण यादव पिता शोभाराम यादव

71

मकान कच्चा कबेलू टीनशेड छत

23.69

चारागाह

0.100

240

मकान कच्चा कबेलू

शासकीय रामसखी यादव पिता बबलू यादव

72

50.02

मकान पक्का

आबादी गॉवठान

1.690

376

73

शासकीय

72.27

मकान कच्चा कबेलू

त्रिलोकसिंह यादव पिता मुंशी लालयादव दीवार

1.44

पक्काशौचालय

39.20

मकान कच्चा

आबादी गाँवठान

1.690

376

शासकीय विष्णुप्रसाद यादव पिता तुलाराम यादव

74

120.96

1.690

376

मकान कच्चा कबेलू

आबादी गाँवठान

75

हरिओम यादव विष्णुप्रसाद यादव

शासकीय

1.44

पक्काशौचालय

69.56

आबादी गाँवठान

376 1.690

शासकीय रामकरन यादव पिता विष्णुप्रसाद यादव

76

मकान कच्चा छत पाटे खप्पर

1.44

पक्काशौचालय

87.07

मकान पक्का

आबादी गॉवठान

1.690

376

शासकीय बृजमोहन यादव पिता चुन्नीलाल यादव

77

18.09

मकान कच्चा कबेलू

50.30

1.690

376

आबादी गॉवठान

78

रामेश्वर यादव माता कुसुमरानी यादव

शासकीय

1.44

मकान कच्चा कबेलू शौचालय पक्का 6258

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 जून 2023

                                                  2                     )         1:
  79  शासकीय  अवधेश यादव पिता कृष्णबिहारी यादव  376     1.690    आबादी गाँवठान मकान कच्चा कबेलू
                                                                                                   32.34
  80   शासकीय मूरत सिंह यादव पिता रामकिशन यादव  376     1.690    आबादी गाँवठान मकान पक्का          23.97
                                                90      0.100       चारागाह    मकान कच्चा कबेलू    43.84
  81   शासकीय रामकिशन यादव पिता भूरे यादव       376     1.690    आबादी गॉवठान  मकान कच्चा / पक्का, 71.40
                                                                               पक्काप्रथम तल
                                                90      0.100       चारागाह                        92.42
                                                                               मकान कच्चा कबेलू
      शासकीय  गजानंद प्रसाद तिवारी पिता बालाप्रसाद 376  1.690    आबादी गॉवठान  मकान पक्का          21.84
              तिवारी
                                                                               शौचालय पक्का        1.44
  83   शासकीय राजेन्द्र तिवारी पिता गजानंद तिवारी 376   1.690   आबादी गाँवठान  मकान पक्का          44.84
                                                                               शौचालय पक्का        1.44
                                                                               मंदिर पक्का         52.26
  84   शासकीय शिवनारायण यादव पिता धीरज यादव    376     1.690    आबादी गॉवठान   मकान पक्का कबेलू    45.57
                                                                               क्षतिग्रस्त शौचालय  1.44
  85 शासकीय   गोविन्द यादव पिता धीरज यादव      376     1.690    आबादी गाँवठान  पक्कामकान           55.80
  86 शासकीय   धीरज यादव पिता रामसहाय यादव      376     1.690    आबादी गाँवठान  मकान पक्का          97.65
                                                                               मकान कच्चा         26.88
 87   शासकीय  नरेश यादव पिता वीरसिंह यादव      376     1.690    आबादी गॉवठान   मकान पक्का         42.84
                                                                              मकान कच्चा          13.26
 88   शासकीय  वीरसिंह यादव पिता नाथूराम यादव   376     1.690    आबादी गॉवठान   मकान पक्का         46.90
                                                                              कच्चा कबेलू         18.90
 89   शासकीय  शेरसिंह यादव पिता लक्ष्मण सिह यादव 376   1.690    आबादी गाँवठान कच्चा कबेलू         23.36
 90  शासकीय   देवीसींग , वीरसीग , हरगोविन्द,   376     1.690    आबादी गॉवठान  मकान कच्चा          38.08
             अच्छेलाल , रतिराम, रम्मू, विनीता पिता
              हरीसीग, क्रपारानी वेवा हरीसीग यादव
 91  शासकीय   बदनसिंह यांदव पिता लक्ष्मणसिंह यादव 376  1.690    आबादी गॉवठान  मकान कच्चा कबेलू    82.68
 92  शासकीय  देवाराम तिवारी पिता बालाप्रसाद तिवारी 376 1.690    आबादी गाँवठान मकान कच्चा कबेलू    45.27
 93   शासकीय जयरामसिंह यादव पिता भूरेसिंह यादव 376
                                                       1.690    आबादी गाँवठान मकान कच्चा कबेलू    90.28
                                                                              मकान पक्का          48.97
                                               92      0.320       चारागाह    मकान कच्चा          70.56
 94   शासकीय फूलसिंह सेन पिता धनसिंह सेन      376      1.690    आबादी गाँवठान मकान कच्चा कबेलू    99.02.
                                                                              पक्काशौचालय         1.44
 95  शासकीय  रगवर सेन पिता गोरेलाल सेन        376      1.690    आबादी गॉवठान  मकान. कच्चा         19.13
 96 शासकीय   गोलू सेन पिता लखन सेन            376      1.690    आबादी गाँवठान मकान कच्चा          8.68
 97  शासकीय  धमेन्द्र सेन पिता रामदयाल सेन    376      1.690    आबादी गॉवठान  मकान कच्चा          21.35
 98 शासकीय   कोमल पिता गोरेलाल सेन            376      1.690    आबादी गाँवठान मकान कच्चा         25.30
 99  शासकीय  सुदामा पिता बालाप्रसाद तिवारी    376      1.690   आबादी गॉवठान   मकान                22.32
                                                                              कच्चा+टीनशेड
100  शासकीय  रामनाथ तिवारी पिता बालाप्रसाद    376     1.690    आबादी गाँवठान  मकान कच्चा          51.45
             तिवारी
101  शासकीय  जगभान तिवारी पिता बालाप्रसाद     376     1.690    आबादी गाँवठान  मकान पक्का         38.18
             तिवारी
102  शासकीय  विवेक यादव पिता बलराम यादव       376     1.690    आबादी गाँवठान  मकान कच्चा, छत     46.35
                                                                              खप्पर +टीनशेड
                                                                             पक्काशौचालय          1.44

6259

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 जून 2023

भाग 1 ]

 103  शासकीय  लालसिंह यादव पिता रामसहाय यादव   376     1.690    आबादी गॉवठान  मकान कच्चा/ पक्का  148.68
 104  शासकीय  तुलसीराम पिता बुद्धे अहिरवार     376     1.690    आबादी गॉवठान  मकान कच्चा/ पक्का  118.78
 105  शासकीय  भागीरथ अहिरवार पिता तुलसीराम     376     1.690    आबादी गॉवठान  मकान पक्का         30.81
              अहिरवार                                                         मकान कच्चा
                                                                                                 86.85
                                                                              पक्काशौचालय         1.44
 106 शासकीय   दयाराम अहिरवार पिता तुलसीराम     376     1.690    आबादी गॉवठान  मकान कच्चा कबेलू   34.20
              अहिरवार
 107  शासकीय  कमलेश अहिरवार पिता तुलसीराम     376      1.690   आबादी गॉवठान   मकान कच्चा         32.64
             अहिरवार
1108  शासकीय  हलकई अहिरवार पिता अमरासिंह      376      1.690   आबादी गॉवठान   मकान कच्चा         19.89
             अहिरवार                                                          पक्काशौचालय
                                                                                                  1.44
                                                                              मकान कच्चा         17.10
 ५०१  शासकीय  रामरतन सिंह पिता अमरासिंह अहिरवार 376    1.690   आबादी गाँवठान  मकान कच्चा         75.34
                                                                              मकान पक्का          2.70
                                                                             पक्काशौचालय          1.44
 110 शासकीय  हरवाबाई पति अमरासिंह अहिरवार     376      1.690   आबादी गाँवठान  मकान कच्चा         16.96
111  शासकीय  पप्पू अहिरवार पिता अमरासिंह अहिरवार 376   1.690   आबादी गाँवठान मकान कच्चा कबेलू    49.40
 112 शासकीय  गोवर्धन अहिरवार पिता अमरासिह     376      1.690   आबादी गॉवठान  मकान कच्चा          16.80
             अहिरवार
 113  शासकीय रामसेवक अहिरवार पिता अमरासिह     376     1.690    आबादी गाँवठान मकान कच्चा          17.10
             अहिरवार                                                         पक्काशौचालय
                                                                                                  1.44
 114 शासकीय  सुशीला अहिरवार पति रामसेवक       376      1.690   आबादी गाँवठान मकान कच्चा          38.40
             अहिरवारं
 115 शासकीय  तुलसाबाई पति कुंदन सिंह सेन      376     1.690    आबादी गाँवठान मकान कच्चा कबेलू    68.36
116  शासकीय  राजकुमार सेन पिता कुंदन सेन      376     1.690    आबादी गाँवठान मकान कच्चा कबेलू    42.70
117, शासकीय  भैयालाल पिता हरप्रसाद सेन        376     1.690    आबादी गाँवठान मकान कच्चा          7.54
118  शासकीय  मनोज चढार पिता मर्दन चढार        376     1.690    आबादी गाँवठान मकान कच्चा          42.48
119   शासकीय मर्दन चढ़ार पिता हरचंद्र चढ़ार   376     1.690    आबादी गाँवठान मकान कच्चा          54.32
                                                                             पक्काशौचालय         1.44
 120  शासकीय हरीसिंह सेन पिता कुद्दी सेन      376     1.690    आबादी गाँवठान मकान कच्चा कबेलू    76.56
                                               67     0.590       चारागाह    मकान कच्चा          42.55
 \                                                                           पक्काशौचालय         1.44
121  शासकीय  गजराज चढ़ार पिता रामप्रसाद चढ़ार 376     1.690    आबादी गॉवठान  मकान कच्चा          39.60
122  शासकीय  चन्द्रभान चढ़ार पिता हीरालाल चढ़ार 376   1.690    आबादी गॉवठान  मकान कच्चा          23.76
123  शासकीय  रघुराज यादव पिता हजारीलाल यादव   376     1.690    आबादी गॉवठान  मकान पक्का          77.44
124  शासकीय  भावसिंह विश्वकर्मा पिता मोहनलाल  376     1.690    आबादी गॉवठान  मकान कच्चा          78.48
             विश्वकर्मा                                                      पक्काशौचालय         1.44
125  शासकीय  जयसिंह पिता कुददी सेन            376     1.690    आबादी गॉवठान  मकान कच्चा          20.16
126  शासकीय  सुनील यादव पिता सेवाराम यादव     376     1.690    आबादी गाँवठान मकान पक्का          21.28
                                                                             मकान कच्चा          53.22
  }                                                                          पक्काशौचालय         1.44
127  शासकीय  अरविन्द यादव पिता सेवाराम यादव   376     1.690    आबादी गॉवठान  मकान कच्चा/ कबेलू   42.84
 L

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 जून 2023

6260

128 शासकीय    कपिल यादव पित्ता बलराम यादव       376     1.690    आबादी गॉवठान  मकान कच्चा /कबेलू    31.60
 129 शासकीय हरिबाई यादव पति बलराम यादव          376     1.690    आबादी गाँवठान मकान कच्चा/कबेलू     58.42
 130 शासकीय  अशोक यादव पिता बाबूलाल यादव        376     1.690    आबादी गाँवठान  मकान कच्चा/ कबेलू   58.99
 131 शासकीय   हरिसिंह अहिरवार पिता हलकई         376     1.690    आबादी गाँवठान कच्चा टपरा           6.20
              अहिरवार
132  शासकीय   सुनील कुमार नेमा पिता राजाराम नेमा 376    1.690    आबादी गॉवठान   मकान कच्चा/ कबेलू   92,30
133 शासकीय    रूपेश नेमा पिता राजाराम नेमा     376      1.690    आबादी गाँवठान  मकान कच्चा/ कबेलू   9.10
 134 शासकीय   रमेशप्रसाद नेमा पिता हजारीलाल नेमा 376    1.690    आबादी गाँवठान  मकान कच्चा          18.20
 135 शासकीय   सुधीर नेमा पिता रमेशप्रसाद नेमा   376     1.690    आबादी गॉवठान   मकान कच्चा          18.20
 136 शासकीय   नवनीत नेमा पिता महेश नेमा.        376     1.690    आबादी गाँवठान  मकान कच्चा/कबेलू    75.08
 137  शासकीय डॉ. महेश नेमा पिता हजारीलाल नेमा   376     1.690    आबादी गॉवठान   मकान कच्चा/ कबेलू    5.52
                                                                                मकान पक्का          54.18
138 शासकीय    कमला बाई पति बहादुर दांगी         376     1.690    आबादी गाँवठान  मकान कच्चा/ कबेलू   69.87
 !
                                                                                क्षतिग्रस्त शौचालय  1.44
 139 शासकीय   वीरसिंह दांगी पिता बन्नुसिंह दांगी 376    1.690    आबादी गाँवठान  मकान कच्चा          13.44
 140 शासकीय   राजेश राजपूत पिता रघुवीर राजपूत   376     1.690    आबादी गॉवठान   मकान पक्का          57.97
141  शासकीय   गर्धर्व सिंह पिता बन्नु दांगी     376     1.690    आबादी गाँवठान  मकान कच्चा          24.44
 142  शासकीय  इन्द्रराज राजपूत पिता निर्भय राजपूत 376   1.690    आबादी गॉवठान   मकान पक्का          35.46
  ۱                                                                             मकान कच्चा          17.08
                                                                                पक्काशौचालय         1.44
143   शासकीय  जितेन्द्र सिंह पिता इन्द्रराज सिंह 376    1.690    आबादी गाँवठान  मकान कच्चा          12.58
                                                                                पक्काशौचालय         4.84
 144  शासकीय  रघुराज राजपूत पिता इन्द्राज राजपूत 376    1.690    आबादी गॉवठान   मकान कच्चा          12.58
                                                                                पक्काशौचालय         1.44
 145 शासकीय   रगराज राजपूत पिता इन्द्राज राजपूत 376     1.690    आबादी गॉवठान   मकान कच्चा          13.26
                                                                               कबेलू शौचालय
 146 शासकीय   रामकिशन चढ़ार पिता रामप्रसाद चढ़ार 376    1.690    आबादी गाँवठान  मकान पक्का          59.10
 147. शासकीय  ऊधम चढ़ार पिता रामप्रसाद चढ़ार    376     1.690    आबादी गॉवठान   मकान कच्चा/ कबेलू   63.84
                                                                                पक्काशौचालय          1.44
 148 शासकीय   चन्द्रपाल यादव                    376     1.690    आबादी गाँवठान  मंदिर पक्का         17.39
 149  शासकीय  चन्द्रपाल यादव पिता भगवानसिंह यादव 376    1.690    आबादी गाँवठान  मकान कच्चा          34.24
                                                                                मकान पक्का          95.10
150  शासकीय   हरगोविंद चढ़ार पिता पन्नी चढ़ार   376     1.690    आबादी गाँवठान  मकान कच्चा/कबेलू    54.57
 151 शासकीय   राजू, गोलू, राहुल , पिता स्व.रामगोपाल 376 1.690    आबादी गाँवठान  मकान कच्चा/कबेलू    70.77
              विश्वकर्मा
 152 शासकीय   रामनारायण पिता धर्मचन्द्र विश्वकर्मा 376  1.690    आबादी गाँवठान  मकान कच्चा/कबेलू    40.05

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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 जून 2023

भाग 1 ]

 153 शासकीय    उमाशंकर पिता रामनारायण विश्वकर्मा 376    1.690    आबादी गॉवठान   मकान कच्चा / कबेलू 35.50
                                                                               छत पाटे + टीनशेड
 154  शासकीय  भगवान सिंह पिता तुलाराम यादव      376     1.690    आबादी गॉवठान   मकान पक्का
                                                                                                   100.21
 155   शासकीय माधव प्रसाद पिता भगवान सिंह यादव  376     1.690    आबादी गॉवठान  मकान कच्चा/कबेलू    54.54
                                                                               मकान पक्का          47.04
 156   शासकीय प्रेमनारायण पिता धर्मचंद्र विश्वकर्मा 376 1.690    आबादी गाँवठान मकान कच्चा /कबेलू   85.36
                                                                               पक्काशौचालय          1.44
 157 शासकीय   डेलन पिता काशीराम कुर्मी          376     1.690    आबादी गाँवठान मकान कच्चा/ कबेलू   98.19
 158 शासकीय   हरनाम कुर्मी पिता काशीराम कुर्मी  376     1.690    आबादी गॉवठान  मकान कच्चा/ पक्का  139.01
 159   शासकीय रोशनसींग पिता निर्भयसींग राजपूत   376     1.690    आबादी गॉवठान  मकान पक्का          59.96
                                                                               मकान कच्चा          50.82
 160  शासकीय  अम्बिका तिवारी पिता सीताराम तिवारी 376    1.690    आबादी गॉवठान  मकान कच्चा छत       38.88
                                                                               पाटे+खप्पर
 161   शासकीय चन्द्रनाराण तिवारी पिता सीताराम  376      1.690                                     104.25
                                                                आबादी गॉवठान   मकान कच्चा /कबेलू
              तिवारी
                                                                               पक्काशौचालय         1.44
                                                                               मकान पक्का          12.00
 162  शासकीय  निर्मला तिवारी पति स्व. लक्ष्मीनारायण 376 1.690    आबादी गॉवठान  मकान कच्चा कबेलू    36.21
             तिवारी
                                                                               पक्काशौचालय         1.44
163163 शासकीय अशोक तिवारी पिता लक्ष्मीनारायण   376     1.690    आबादी गाँवठान  मकान कच्चा          36.21
             तिवारी
 164 शासकीय   लक्ष्मीबाई पति राकेश तिवारी      376     1.690    आबादी गॉवठान   मकान कच्चा          36.21
             सीमाबाई पति दीपक तिवारी
165   शासकीय  मंगल चढ़ार पिता फूलसिंह चढ़ार    376     1.690    आबादी गाँवठान  मकान कच्चा कबेलू    55.58
                                                                               पक्काशौचालय         3.52
 166  शासकीय  अमान चढ़ार पिता हल्कू चढ़ार      376     1.690    आबादी गाँवठान  मकान कच्चा          28.42
                                                                               पक्काशौचालय         1.44
 167  शासकीय  परसादी पिता अमान चढ़ार           376     1.690    आबादी गाँवठान  मकान कच्चा         28.42
 168 शासकीय   गोवर्धन चढ़ार पिता अमान चढ़ार    376     1.690    आबादी गाँवठान  मकान कच्चा कबेलू   28.42
 169 शासकीय   राजेश पिता आशाराम चढ़ार          376     1.690    आबादी गॉवठान   मकान कच्चा कबेलू   61.10
1170 शासकीय  रामस्वरूप पिता भैयालाल चढार       376     1.690    आबादी गॉवठान  मकान                43.31
                                                                              कच्चा+टीन खप्पर
171  शासकीय  तुलसीराम चढ़ार पिता भैयालाल चढ़ार 376     1.690    आबादी गॉवठान  मकान कच्चा          15.12
172   शासकीय रामसेवक चढ़ार पिता भैयालाल चढ़ार  376     1,690    आंबादी गाँवठान मकान पक्का         43.20
                                                                              पक्काशौचालय          1.44
173  शासकीय  नारान पिता भैयालाल चढार           376     1.690    आबादी गाँवठान मकान कच्चा कबेलू    14.04
174   शासकीय भैयालाल चढ़ार पिता लच्छू चढ़ार    376     1.690    आबादी गाँवठान मकान कच्चा कबेलू    86.19
                                                                              पक्काशौचालय          1.44
                                               362     0.290       चारागाह    पक्काचबूतरा         .25.50
 175 शासकीय  गेंदाबाई चढ़ार पति आशाराम चढ़ार   376     1.690    आबादी गॉवठान  मकान कच्चा, छत खप्पर 19.20
                                                                              +पाटे
176   शासकीय महेश चढ़ार पिता आशाराम चढ़ार      376     1.690    आबादी गॉवठान  मकान कच्चा कबेलू    49.68
                                                                               पक्काशौचालय         1,44

6262

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 जून 2023

177   शासकीय राजकुमार चढार पिता क्षमाधार चढार 376     1.690    आबादी गॉवठान  मकान कच्चा / पक्का  143.92
                                                                             कबेलू
                                                                              पक्काशौचालय         1.44
178   शासकीय रामगुलाम चढार पिता रामप्रसाद चढार 376     1.690   आबादी गाँवठान मकान कच्चा कबेलू    50.05
                                                                             पक्काशौचालय          1.44
 179  शासकीय धर्मेन्द्र चढ़ार पिता ऊधम चढार   376     1.690    आबादी गॉवठान  मकान कच्चा कबेलू    50.05
 180 शासकीय   महारानी चढ़ार पति जयराम चढ़ार   376     1.690    आबादी गाँवठान कच्चा कबेलू         103.32
181   शासकीय शंकर चढ़ार पिता जुझार चढ़ार      376     1.690    आबादी गॉवठान  मकान कच्चा कबेलू    86.24
                                                                             पक्काशौचालय          1.44
182   शासकीय बालकिशन चढ़ार पिता पन्नालाल चढ़ार 376    1.690    आबादी गॉवठान  मकान कच्चा कबेलू    48.97
                                                                             पक्काशौचालय          1.44
 183 शासकीय  राजपाल ठाकुर पिता बसंत ठाकुर     376     1.690    आबादी गॉवठान  मकान कच्चा कबेलू    108.42
 184 शासकीय  प्रशांत पिता रमेश रैकवार         376      1.690   आबादी गाँवठान मकान कच्चा कबेलू    11.66
             सचिन पिता रमेश रैकवार
             कंछेदी पिता मौनसींग
185  शासकीय  अहिल्याबाई पति रामबाबू लोधी      376     1.690    आबादी गाँवठान मकान कच्चा छत      122.45
                                                                             पाटे खप्पर की
 186 शासकीय  शिवराज लोधी पिता शिवलाल लोधी     376     1.690    आबादी गॉवठान  मकान, कच्चा कबेलू  126.18
 187  शासकीय शिवलाल लोधी पिता बारेलाल लोधी    376     1.690    आबादी गॉवठान  मकान पक्का          46.20
                                                                             पक्काशौचालय          3.04
 188 शासकीय  गोपीलाल लोधी पिता बारेलाल लोधी   376     1.690    आबादी गाँवठान मकान पक्का छत       83.71
                                                                             फरसी
189   शासकीय हाकम लोधी पिता गोपीलाल लोधी      376     1.690    आबादी गॉवठान  मकान कच्चा          81.72
                                                                             पक्काशौचालय          1.44
 190 शासकीय  भारत लोधी पिता इमरत लोधी         376     1.690    आबादी गॉवठान  मकान कच्चा कबेलू   192.64
191  शासकीय  सुधीर राव पिता दत्ताराव          376     1.690    आबादी गॉवठान  मकान कच्चा         206.03
 192  शासकीय राजाराम लोधी पिता पजन सिंह       376     1.690    आबादी गॉवठान  मकान पक्का/ कच्चा   59.67
                                                                             मकान कच्चा कबेलू    12.35
 193 शासकीय  मेहरवान लोधी पिता राजाराम लोधी   376     1.690    आबादी गॉवठान  मकान कच्चा/ पक्का  178.72
 194 शासकीय  दयाल आदिवासी पिता प्यारेलाल      376     1.690    आबादी गाँवठान मकान कच्चा          23.79
             आदिवासी
 195  शासकीय कमला आदिवासी पति प्यारेलाल       376     1.690    आबादी गॉवठान  मकान कच्चा          41.60
             आदिवासी                                                         शौचालय पक्का         1.44
196  शासकीय  लालाराम आदिवासी पिता प्यारेलाल   376     1.690    आबादी गाँवठान मकान कच्चा          39.44
             आदिवासी
 197  शासकीय बसंत ठाकुर पिता लक्ष्मणसिंह ठाकुर 376    1.690    आबादी गाँवठान मकान पक्का         295.85
                                                                             मकान कच्चा कबेलू   181.82
 198 शासकीय  संजीवसिंह पिता बसंतसिंह ठाकुर    376     1.690    आबादी गाँवठान मकान पक्का         149.31
                                                                             मकान कच्चा         108.90
199  शासकीय  चरनसींग सौर पिता हरिराम सौर      376     1.690    आबादी गाँवठान मकान कच्चा कबेलू    49.11
200  शासकीय  विशाल आदिवासी पिता हरिराम        376     1.690    आबादी गाँवठान मकान पक्का          32.50
             आदिवासी

6263

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 जून 2023

भाग 1 ]

376

61.80

1.690

मकान कच्चा कबेलू

आबादी गॉवठान

201 शासकीय राजकुमार राजपूत पिता मचलसिंह राजपूत

मकान पक्का

33.60

2.76

शौचालय पक्का

76.44

376

आबादी गाँवठान मकान कच्चा

202 शासकीय

1.690

संतोष चढ़ार पिता रघवर चढ़ार हरिसींग चढ़ार पिता रघवर चढ़ार

मकान कच्चा

77 0.090 आबादी गॉवठान

हरिसिह चढार पिता रघवर चढार

19.38

53.72

0.120

मकान कच्चा

408

आबादी गाँवठान

ब्रजलाल अहिरवार पिता दरऊ अहिरवार

203/ शासकीय

शौचालय पक्का

1.44

20.38

408

आबादी गॉवठान मकान कच्चा

0.120

शासकीय

204

दिनेश अहिरवार पिता ब्रजलाल अहिरवार

38.26

मकान कच्चा

0.120

408

आबादी गॉवठान

शासकीय रामरानीबाई पति रामलाल अहिरवार

205

मकान कच्चा

आबादी गाँवठान

408

56.42

0.120

शासकीय

206

हरगोविन्द अहिरवार पिता भुजबल अहिरवार अरविन्द अहिरवार पिता भुजबल अहिरवार

37.76

408 0.120 आबादी गॉवठान

शासकीय

207

मकान पक्का छत्त फरसी

भुजबल अहिरवार पिता हलकई अहिरवार

24.09

408 0.120 आबादी गाँवठान

शासकीय श्यामरानी अहिरवार पतिः मल्थू अहिरवार

208

मकान पक्का मकान कच्चा

24.85

44.25 शासकीय हरलाल अहिरवार पिता जवार अहिरवार 408

0.120

209

आबादी, गॉवठान मकान कच्चा छत सीमेंट की

74.20

0.120 आबादी गॉवठान

408

शासकीय परसू अहिरवार पिता उद्देत अहिरवार

210

6.51

मकान पक्का कच्चा मकान कच्चा

5.25

शौचालय नहानी, अर्ध पक्का

चारागाह

429 0.040

58.96 शासकीय

211

मकान कच्चा कबेलू

तेजाबाई आदिवासी पति नन्ना आदिवासी

1.44

पक्काशौचालय

43.68

चारागाह

429 0.040

शासकीय प्रतापसिंह ठाकुर पिता नत्थूसिंह ठाकुर

मकान कच्चा कवेलू

212

45.15

70.14

मकान पक्का मकान कच्चा

J

चारागाह

मकान कच्चा

108.90

0.040

429

शासकीय कम्मोदी पिता मल्लू आदिवासी

213

चारागाह

मकान कच्चा

63.03

0.040

429

शासकीय गनेश पिता जवार अहिरवार

214

पक्काशौचालय

1.44

मकान कच्चा

429 0.040

53.54

चारागाह

गनपत पिता उ‌द्देत अहिरवार

235 शासकीय

13368.92-

योग राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक- एफ 16-15-(7) 2014- सात-शा , 2 ए भोपाल , दिनांक 29.09.2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10.2014 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशा के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी मू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशत किया जाता है । अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खुरई एवं परियोजना प्रबंधक बीना पी. एम. यू जल संसाधन विभाग सागर प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेगे ।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ16-15-(7)2014- सात-शा, 2 ए भोपाल , दिनांक 29.09.2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10.2014 के पृष्ठ क्रमांक -2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1 ) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है । तथा परियोजनांतर्गत भू-अर्जन अधिनियम 2013 के तहत प्रभादित कुटुंबों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन हेतु पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन नीति तैयार की गई है जिसका पुनर्वासन आयुक्त महोदय (आयुक्त महोदय , सागर संभाग सागर) द्वारा अनुमोदन किया गया है ।

अधिनियम की धारा 11 (4) के पृष्ठ के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के. पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा । या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात , क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अधिनियम की धारा 15 ( 1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधीकरी (राजस्व) खुरई में ) आक्षेप यदि कोई हो फाईल किए जा सकेगें ।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खुरई एवं परियोजना संचालक बीना पी. एम. यू जल संसाधन विभाग सागर के कार्यालय में किया जा सकता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

दीपक आर्य , कलेक्टर एवं उपसचिव.

[ भाग 1 6264

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 जून 2023

कार्यालय , कलेक्टर , जिला धार , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन,

राजस्व विभाग

धार, दिनांक 6 मार्च 2023

क्र.-2439-री- 2-2023

( अन्तर्गत धारा 11 भूमि अर्जन , पुनर्वासन एवं पुर्नव्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार, अधिनियम 2013 ( कं. 30 सन् 2013)

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक (01 ) में छोटा उदयपुर- धार नई बड़ी रेलवे लाईन परियोजना के अन्तर्गत ग्राम मालगढ़ तहसील गंधवानी जिला धार के लिए वर्णित भूमि जिसका कृषकवार एवं सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची (02 ) में उल्लेखित है , सार्वजनिक प्रायोजन के लिए आवश्यकता है ।

योजनान्तर्गत निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है । प्रस्तावित सर्वे कंमांक की भूमि छोटा उदयपुर -धार नई बडी रेलवे लाईन परियोजना में प्रभावित होने के कारण अधिग्रहण किया जाना है । अतः सोशल इम्पेक्ट असेंसमेंट सर्वेक्षण को आवश्यकता नही है ।

अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुर्नव्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार , अधिनियम 2013 ( कं. 30 सन् 2013 ) की धारा 11 के अन्तर्गत घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (02 ) की भूमि की अनुसूची (01 ) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।

अनुसूची (01 )

ग्राम :- मालगढ़

तहसील :- गंधवानी

व्र. विवरण

अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा ( हेक्टर)

सिंचित

असिंचित

कुल

0.948

1 छोटा उदयपुर -धार नई बडी रेलवे

0.000

0.948

लाईन परियोजना हेतु योग

0.948

0.948

अनुसूची (02)

छोटाउदयपुर -धार नई बडी रेलवे लाईन परियोजना के अन्तर्गत ग्राम माटकी प्रभावित भूमि का विवरण ग्राम::- मालगढ

तहसील::- गंधवानी

स. कृषक का नाम व पिता/ पति

अर्जित की जाने वाली

भूमि का रकबा

कं. का नाम

खसरा कमांक

सिंचित असिंचित

भूमि का रकबा ( सिंचित असिंचित

कुल रकबा

हेक्टर ) कुल रकबा

2,790 0.000

29/2

2.790 0.071 0.000

0.071 1

सत्यनारायण, मनोहर , जगदीश, घनश्याम पिता दिनदयाल नि. अमझेरा

2.445 0.000

2.445 0.014 0.000

0.014 2 नाना नाबा, पिता रायसिंह सर, माता 25 सीताबाई, सीताबाई बेवा रायसिंह नि लिमाल्या

0157 0.000

0157 0157 0.000

0.157 3 दितुसिह, गंगाराम पिता कालूसिंह नाबा 30/3 सर. माता भूरिबाई बेवा कालूसिंह,

0.470

0.470 0,000

0.221

0.221 0.000

4

30/5

बहादूर पिता बाबू जामसिह फूलसिंह पिता झाबल्या

0.721 0.000

0.721

5

0.000

0.100

0.100

दितुसिंह, गंगाराम पिता कालूसिंह नाबा 31/1 सर, माता भूरिबाई बेवा कालूसिंह, बहादूर पिता बाबू

0.031 0,000

0.031

6

31/3

दितुसिह, गगाराम पिता कालूसिंह नाबा. सर. माता भूरिबाई बेवा कालूसिह. बहादूर पिता बाबू

7

0.000

0.006

0.209 0.006

23/12

0.209 0.000

0.247

0314 0.247 0.000

बलाबाई बैवा हकरिया, रमेश , महेश, पिरम पिता हकरिया, दितुसिंह, गंगाराम पिता कालूसिंह नाबा. सर, माता भूरिबाई बेवा कालूसिंह लच्छा पिता सकरिया

0.314 0.000

8

23/11

0.119

0.439 0.119 0.000

0.439 0.000

9 दितुसिंह, गंगाराम पिता कालूसिंह नाबा 23/2 सर, माता भूरिबाई बेवा कालूसिंह, बहादूर पिता बाबू

0.013

0.013 0.000

0.397

0.00

0.397

0.948

0.948

7.576

7.576

10 दितुसिंह, गंगाराम पिता कालूसिंह नाबा 32/3 सर, माता भूरिबाई बेवा कालूसिंह, बहादूर पिता बाबू योग

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

प्रियंक मिश्रा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

6265

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 जून 2023

भाग 1 ]

कार्यालय , कलेक्टर , जिला सीहोर , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन,

राजस्व विभाग

सीहोर, दिनांक 30 मई 2023

प्रकरण क्रमांक 05 /अ-82/ 2021-22 चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे ती गर्ट

अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन 2013 का चारा अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार आचानयन 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि/ मकानो की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है ।

-: अनुसूची:-

भूमि/मकानों का वर्णन

(क) जिला - सीहोर

(ख ) तहसील- श्यामपुर

(ग) ग्राम गवा

(घ) क्षेत्रफल - 8.870 हैं. भूमि , 1586.14 वर्ग मीटर मकान

रिमार्क

सर्वे नंबर

स.क.

नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम

कुल रकबा अर्जित रकबा स्थित परिसम्पत्ति

4

3

6

1

2

5

7

0.507

0.050

104/2/1/1

1

बांध पहुंच मार्ग के लिये लालजीराम पिता कनीराम जाति तेली पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी

1.011

0.172

104/2/1/2

2

416/1

7.074

7.074

कुआ

गीताकंवर बेवा जगन्नाथसिंह , देवव्रत ना बा जगन्नाथसिंह जाति ठाकुर पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी

3

0.580

440/3

0.809

प्रभुलाल पिता गेन्दाजी जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम सीहोर मध्यप्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी

4

0.405

0.032

कुआ

इन्दरसिंह पिता जगन्नाथ जाति लोडा पता निवासी ग्राम महुंआखेड़ा सीहोर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी

5

0.060

0.060

440/4/5

फूलसिंह पिता फतेहसिंह जाति ठाकुर पता निवासी ग्राम सीहोर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी

6

0.902

0.902

442/3

चन्दरसिंह पिता प्रभुलाल जाति गूजर पता निवासी ग्राम महुंआखेड़ा सीहोर मध्यप्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी

7

10.768

8.870

कुल योग:-

6266

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 जून 2023

निजी भूमि में स्थित मकान

रिमार्क सर्वे नंबर

स.क.

मकान नं.

मकान का प्रकार

भवन स्वामी का नाम, पिता का नाम

मूल भूमि स्वामी का नाम

रकबा (वर्ग मी.)

5

6

7

8

4

2

3

1

1

कच्चा मकान 90.44

444/1

लाखनसिंह कृष्णमुरारी पिता अमयसिह

मकानों का स्वामित्व मूल भूमि स्वामी द्वारा मकान मालिकों को मकान बनाने की सहमति के आधार पर भवन स्वामीयों के पक्ष में आया है ।

भारत सिंह अभयसिंह पिता मांगीलाल जाति लोड़ा

लाखनसिंह पिता अभयसिह

34.65

2

444/1

2

पक्कामकान

पीएम आवास

53.28

पक्कामकान पीएम आवास

स्वंय

3

3 धनसिंह पिता फतेसिह

धनसिंह पिता फतेहसिंह जाति लोड़ा

कच्चा मकान 29.25

स्वंय

4

टीन शेड

20.72

4

444/3

कल्लूसिह पिता फतेसिह जातिलोडा

कल्लूसिह पिता फतेसिह

भगवानसिंह पिता हरीसिह

5

70.40

445/6

5

पक्कामकान पीएम आवास

मकान का स्वामित्व मूल भूमि स्वामी द्वारा मकान मालिक को मकान बनाने की सहमति के आधार पर भवन स्वामी के पक्ष में आया है ।

स्वंय

6

हरिसिंह पिता जगन्नाथ सिंह

कच्चा मकान 61.85

6

445/6

56.00

7

7

445/6

कच्चा मकान

इन्दरसिंह पिता जगन्नाथ सिंह

70.92

कच्चा मकान

8

445/6

बापूलाल पिता जगन्नाथ

9.00

2 पक्के चबूतरे

हरिसिंह पिता जगन्नाथ सिंह पता नि. ग्राम भूमि स्वामी

445/6

72.00

9

कच्चा मकान

9

श्याम सिंह पिता बापूलाल

मकानों का स्वामित्व मूल भूमि स्वामी द्वारा मकान मालिकों को मकान बनाने की सहमति के आधार पर भवन स्वामीयों के पक्ष में आया है ।

32.80

10

10

445/6

पक्कामकान पीएम आवास

राजाराम पिता बापूलाल

36.05

टीन शेड

44.20

टीन शेड

11

सदी बाई पति जगन्नाथ

11

445/6

8.16

पक्काचबूतरा

पक्कामकान 69.66

दयालसिंह पिता बनेसिंह

स्वंय

12

12

टीन शेड

445/1

26.00

दयालसिंह पिता बनेसिंह जाति लोड़ा

कच्चा मकान 48.00

13

62.90 भैयालाल पिता नारायणसिंह

13

कच्चा मकान

445/4/5

जितेन्द्र पिता नारायणप्रसाद जाति दर्जी

मकान का स्वामित्व मूल भूमि स्वामी द्वारा मकान मालिक को मकान बनाने की सहमति के आधार पर भवन स्वामी के पक्ष में आया है । संबधित कृषक पुर्नवास संबंधी लाभ की पात्रता न होने से इन्हे परिवार सूची में शामिल नहीं किया गया है ।

14

14

68.40

कच्चा मकान

रामबाबू पिता नारायणसिंह

445/4/1

स्वंय । संबधित कृषक पुर्नवास संबंधी लाभ की पात्रता न होने से इन्हे परिवार सूची में शामिल नही किया गया है ।

6267

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 जून 2023

भाग 1 ]

रामबाबूपिता नारायणप्रसाद जाति दर्जी

15

445/4/1

15

जितेन्द्र पिता नारायणसिंह

टीन शेड 28.12

मकान का स्वामित्व मूल भूमि स्वामी द्वारा मकान मालिक को मकान बनाने की सहमति के आधार पर भवन स्वामी के पक्ष में आया है । संबधित कृषक पुर्नवास संबंधी लाभ की पात्रता न होने से इन्हे परिवार सूची में शामिल नहीं किया गया है ।

75.00

कच्चा मकान

16

16

103/1

स्वय

गंगाराम पिता गवा जी

6.00

पक्काचबूतरा

17

103/1

42.84

कच्चा मकान

विक्रमसिंह पिता गंगाराम

17 गंगाराम पिता गवाजी जाति लोडा

मकानों का स्वामित्व मूल भूमि स्वामी द्वारा मकान मालिकों को मकान बनाने की सहमति के आधार पर भवन स्वामीयों के पक्ष में आया है ।

18

18

103/1

कच्चा मकान 55.47

नरेश पिता गंगाराम

19

103/1

19

कच्चा मकान 28.70 देवराज पिता अंतरसिंह

नाबालिग होने से पुर्नवास लाभ का पात्र नही जिस कारण परिवार सूची में शामिल नहीं किया है।

पक्कामकान 93.60

6.00

कच्चा मकान

20

20

442/2

चंदरसिंह पिता प्रभूलाल

टीन शेड 44.00

प्रभूलाल पिता गेन्दाजी जाति गुजर

मकानों का स्वामित्व मूल भूमि स्वामी द्वारा मकान मालिकों को मकान बनाने की सहमति के आधार पर भवन स्वामीयों के पक्ष में आया है ।

3.35

3 पक्के चबूतरे

21

21

442/2

कच्चा मकान

62.40

सरजनसिंह पिता प्रभूलाल

22

445/6

87.04

कच्चा मकान

फतेसिंह पिता रामलाल

हरिसिंह पिता जगन्नाथ 22 सिंह पता नि. ग्राम भूमि स्वामी

मकान का स्वामित्व मूल भूमि स्वामी द्वारा मकान मालिक को मकान बनाने की सहमति के आधार पर भवन स्वामी के पक्ष में आया है ।

कच्चा मकान

50.54

23

442/2

23

मांगीलाल पिता प्रभुलाल

प्रभूलाल पिता गेन्दाजी जाति गुजर

मकान का स्वामित्व मूल भूमि स्वामी द्वारा मकान मालिक को मकान बनाने की सहमति के आधार पर भवन स्वामी के पक्ष में आया है ।

टीन शेड 38.40

कुल योग

1586.14 वर्ग मीटर

नायब तहसीलदार श्यामपुर का पत्र क्रमांक 156 / रीडर / 2022 श्यामपुर दिनांक 12.10.2022 एवं पत्र कमांक 26 / रीडर / 2023 श्यामपुर दिनांक 19.04.2023 के अनुसार संभावित डूब परिवारों की सूची

संभावित पात्र परिवार

उम्र

वर्ग

रिमार्क

मुखियासे संबंध

स.क. नाम/पिता / पति का नाम एवं परिवार के मुखिया का जाति

परिवार

परिवार के वयस्क सदस्यों के नाम

18 वर्ष से उपर

विधवा/ तलाकशुदा/ अन्य

1

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

निजी भूमि में

1 लाखनसिंह पिता अभयसिंह लाखनसिंह स्वयं

30

पि.वर्ग

1

2

स्वयं

28

1

कृष्णमुरारी पिता अभयसिंह

पि.वर्ग

कृष्णमुरारी

3

धनसिंह पिता फतेसिंह

धनसिंह

स्वयं

40

पि.वर्ग

1

4

कल्लूसिंह पिता फतेसिंह

स्वयं

45

पि.वर्ग

कल्लूसिंह

1

5

भगवानसिंह पिता हरिसिंह भगवानसिंह स्वयं

26

पि.वर्ग

1

6 हरिसिंह पिता जगन्नाथसिंह हरिसिंह

स्वयं

62

पि.वर्ग

1

7 इन्दरसिंह पिता जगन्नाथसिंह

स्वयं

इन्दरसिंह

42

पि.वर्ग

1 [ भाग 1 6268

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 जून 2023

 8        बापूलाल पिता जगन्नाथ        बापूलाल        स्वयं        48        पि.वर्ग                             1
 9                                   संतोष बाई       पुत्री       21        पि.वर्ग      1
10        श्यामसिंह पिता बापूलाल     श्यामसिंह       स्वयं        28        पि.वर्ग                              1
11        राजाराम पिता बापूलाल        राजाराम        स्वयं        24        पि.वर्ग                              1
12        सदीबाई पति जगन्नाथ          सदीबाई         स्वयं        85        पि.वर्ग                  1
13        दयालसिंह पिता बनेसिंह      दयालसिंह        स्वयं        45        पि.वर्ग                              1
14         गंगाराम पिता गवाजी         गंगाराम        स्वयं        60        पि.वर्ग                              1
15                                                                24        पि.वर्ग                              1
                                        पप्पू         पुत्र
16       विक्रमसिंह पिता गंगाराम     विक्रमसिंह      स्वयं        32        पि.वर्ग                              1
17          नरेश पिता गंगाराम          नरेश          स्वयं        30        पि.वर्ग                              1
18        चंदरसिंह पिता प्रभुलाल     चंदरसिंह        स्वयं        45        पि.वर्ग                              1
19       सरजनसिंह पिता प्रभुलाल      सरजनसिंह        स्वयं        48        पि.वर्ग                              1
20        फतेसिंह पिता रामलाल         फतेसिंह        स्वयं        72        पि.वर्ग                              1
21        मांगीलाल पिता प्रभुलाल     मांगीलाल        स्वयं        50        पि.वर्ग                              1
22                                    भूली बाई       माता         74        पि.वर्ग                  1
23                                  लाखन सिंह        भाई          32        पि.वर्ग                  1
24                                   सोनार सिंह     भाई           31        पि.वर्ग                              1
                                         योग:-                                           2           3          19

24परिवार

कुल योग कॉलम न.(9+10+11)

नायब तहसीलदार श्यामपुर से प्राप्त उपरोक्त वर्णित डूब परिवारों की सूची संभावित है, जिनके सत्यापन हेतु अधिनिर्णय के पूर्व प्रभावित परिवारों से पात्रता संबंधी दस्तावेज प्राप्त किये जावेगे । पात्रता संबधी दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने का उत्तरदायित्व स्वयं पात्र परिवार का रहेगा अन्यथा की दशा में उपरोक्त वर्णित परिवार को अपात्र मानकर अधिनिर्णय पारित किया जावेगा ।

प्रस्तावित भूमि के अर्जन के कारण प्रभावित कुटुम्बो के पुनर्वसान और पुनर्व्यवस्थापन हेतु ग्राम गवा तहसील श्यामपुर जिला सीहोर की शासकीय भूमि खसरा न. 104/1 कुल रकबा 19.543 हेक्टेयर भूमि कार्यालय कलेक्टर जिला सीहोर के प्रकरण क्रमांक 69/व-121/ 2021-22 में पारित आदेश दिनांक 09/09/2021 को आवंटित की गई है तथा प्रभावित कुटुम्बो के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन हेतु आयुक्त कार्यालय कमिशनर भोपाल के पत्र क्रमांक 11081 / 13 / राजस्व-2 / 2022 भोपाल दिनांक 16/12/2022 के द्वारा पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन नीति अनुमोदित की गई है जिसका सार निम्नानुसार है ।

1. ग्रामीण क्षेत्र में प्रभावित किसी मकान से वंचित किये जाने की दशा में प्रधानमंत्री आवास योजना विनिर्देशों के अनुसार एक निर्मित मकान के बदले मकान के समतुल्य खर्च प्रस्थापित किया जा सकेगा ।

2. कंडिका -1 में वर्णित फायदों को ऐसे किसी प्रभावित कुटुम्बों को, जो वासक्षेत्र भूमि से रहित है और जो प्रभावित क्षेत्रो की अधिसूचना की तारीख के पूर्ववर्ती क्षेत्रों की अधिसूचना की तारीख के पूर्ववर्ती तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में रह रहा है ओर जिसे ऐसे क्षेत्र से अनिच्छा से विस्थापित किया गया है भी विस्तारित किया जायेगा ।

3. समुचित सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि प्रभावित कुटुम्बों के लिए निम्नलिखित विकल्पों का उपबंध किया गया है ।

(क) जहां परियोजना के माध्यम से कार्य सृजित किया जाता है, वहां अपेक्षित क्षेत्रों में समुचित प्रशिक्षण देने और कौशल विकास करने के पश्चात प्रत्येक प्रभावित कुटुम्ब के कम से कम एक सदस्य के लिए उस दर पर जो तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में उपबन्धित न्यूनत्तम मजदूरी से कम न हो, उस परियोजना में नियोजन का उपबंध किया जाना या ऐसी अन्य परियोजना में ऐसे कार्य की, जिसकी अपेक्षा की जाए , व्यवस्था किया जाना ।

या 6269

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 जून 2023

भाग 1 ]

(ख) प्रति प्रभावित कुटुम्ब पांच लाख रुपयें का एक बारगी संदाय ।

या

(ग) वार्षिकी पालिसियों, जिनके द्वारा कृषिक श्रमिको के लिए उपरोक्त कीमत सूचकांक के समुचित सूचकांकन के अनुसार बीस वर्ष तक प्रति कुटुम्ब कम से कम दो हजार रुपये प्रति मास का संदाय किया जाएगा ।

4. ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुंब , जिसे अर्जित भूमि से विस्थापित किया गया है, को अधिनिर्णय की तारीख से एक वर्ष की अवधि तक प्रतिमास तीन हजार रुपयें के समतुल्य मासवार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जायेगा ।

5. ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुंब जो विस्थापित हुआ है, को कुटुंब, भवन सामग्री, घरेलू सामग्री और पशुओं के स्थानांतरण के लिए परिवहन खर्च के रुप में एक बार पचास हजार रुपयें की वित्तीय सहायता दी जायेगी ।

6. पशु या छोटी दुकान रखने वाला प्रत्येक प्रभावित कुटुम्ब ऐसी रकम की वित्तीय सहायता, यथास्थिति, पशुबाडे या छोटी दुकान के निर्माण के लिए एक बारगी पच्चीस हजार रुपए की सहायता प्राप्त करेगा ।

7. प्रभावित कुटुंबो को जलाशय में मछली पकडने के अधिकार की अनुज्ञा रोजगार सृजन के विरुद्ध दी जा सकेगी ।

8. प्रत्येक प्रभावित कुटुंब को केवल एक बार पचास हजार रुपयें" पुर्नव्यवस्थापन भत्ता " दिया जायेगा ।

9. प्रभावित कुटुंबो को आवंटित भूमि या मकान के रजिस्ट्रीकरण के लिए संदेय स्टाम्प शुल्क ओर अन्य फीस का वहन अपेक्षक निकाय द्वारा किया जायेगा ।

10. प्रभावित कुटुंबो को आवंटित मकान के लिए भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होगी ।

11. अधिनियम 2013 की तीसरी अनुसूची अनुसार प्रभावित कुटुंबो/ जनसमुदाय

12. सभी पुर्नव्यवस्थापित कुटुंबो के लिए पुर्नव्यवस्थापित ग्रामों के भीतर सड़क और पक्की सड़क, मार्ग से जुडी बारहमासी सड़क और सुखाधिकार की पर्याप्त व्यवस्था ।

13. वास्तविक पुर्नव्यवस्थापन के पहले उचित निकासी और स्वच्छता योजनाएं निष्पादित की जाये ।

14. भारत सरकार द्वारा विहित मानको के अनुसार प्रत्येक कुटुंब के लिए सुरक्षित पेयजल का एक या अधिक सुनिश्चित संसाधन ।

15 पशु के लिये पेयजल की व्यवस्था ।

16. उचित मूल्य की दुकान की युक्तियुक्त संख्या ।

17. विस्थापित व्यक्तियों के पुर्नव्यवस्थापन के लिये स्थापित स्थान को मुख्य मार्ग तक उपयुक्त परिवहन सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी जिसमें नजदीकी विकास केन्द्र / शहरी रिहायशों से स्थानीय बस सेवाओं के माध्यम से सार्वजनिक परिवहन सुविधायें सम्मिलित है ।

18. जाति समुदायों और उनकी प्रथाओ के आधार पर कब्रिस्तान या शवदाह गृह ।

19. स्वच्छता के लिए सुविधाएं जिसके अंतर्गत व्यक्तिगत प्रसाधन बिन्दु ।

20. प्रत्येक घर और सार्वजनिक प्रकाश के लिए व्यक्तिगत एकल विद्युत कनेक्शन (या सौर उर्जा जैसे उर्जा के गैर- परंपरागत संसाधनों के माध्यम से कनेक्शन)

21. शिशु ओर माता को पूरक पोषणीय सेवाएं उपलब्ध कराने वाली आंगनवाडी ।

22. निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (2009 का 35 ) के उपबंधो के अनुसार विद्यालय ।

23. दो किलोमीटर क्षेत्र के भीतर उप स्वास्थ्य केन्द्र नही होने पर उप स्वास्थ्य केन्द्र ।

24. भारत सरकार द्वारा यथाविहित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र ।

25. बच्चों के लिये कीडा क्षेत्र ।

26. प्रत्येक सौ कुटुंबों के लिए एक सामुदायिक भवन ।

27. प्रभावित क्षेत्र की संख्या और उनके आयाम से संगत प्रत्येक पचास कुटुंबो के लिए पूजा स्थल और सामुदायिक सभा के लिए चौपाल/ वृक्ष चौतरा ।

28. व्यवस्थापन के लिये समुचित सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराई जाये यदि आवश्यक हो ।

29. मानको के अनुसार पशुपालन सेवा केन्द्र ।

[ भाग 1 6270

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 जून 2023

30. प्रभावित कुटुंबो के पुर्नव्यवस्थापन हेतु तहसील श्यामपुर के ग्राम गवा में शासकीय भूमि खसरा न. 104/1 मे रकबा 19.543 हे. भूमिद्वारा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , नरसिंहगढ़ को आवंटित की गई है । पार्वती परियोजना अंतर्गत प्रभावित कुटुंबो को उपरोक्तानुसार पुर्नवासन और पुर्नव्यवस्थापन नीति के तहत एक 11x15 वर्गमीटर (1775 वर्गफीट) का आवासीय भू- खण्ड मौजा गवा की आवंटित भूमि में प्रभावित कुटुंबो की मांग अनुसार आवंटन की कार्यवाही लॉटरी के माध्यम से की जावेगी ।

31. उपरोक्तानुसार लाभ एवं सुविधायें प्रभावित व्यक्तियों को प्रभावित ग्राम / मकानों में अधिनियम 2013 की धारा -11 के प्रकाशन दिनांक के पूर्व तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में निवास करने की स्थिती में ही देय होगे तथा धारा -11 के प्रकाशन दिनांक के पूर्व तीन वर्ष सें अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में निवास को प्रमाणित किये जाने हेतु दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने का उत्तरदायित्व संबंधित प्रभावित कुटुंबो का होगा ।

32. अधिनियम की धारा 3 डी के तहत प्रभावित कुटुंब द्वारा 18 वर्ष की आयुधारा -11 की प्रारंभिक अधिसूचना दिनांक के पूर्व पूर्ण किये जाने का प्रमाण प्रस्तुत किये जाने पर ही उपरोक्तानुसार सुविधायें एवं लाभ प्रभावित व्यक्ति / कुटुंब को दिया जावेगा ।

1. भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी तहसील श्यामपुर जिला सीहोर के कार्यालय में किया जा सकता है ।

2. अधिसूचना में प्रकाशित मकान / परिवार सत्यापन के संबंध में यदि प्रकाशन उपरांत मकान के रकबे में कमी- वेशी तथा परिवार सत्यापन में पात्र -अपात्र के संबंध में कोई आपत्ति या आपेक्ष प्राप्त होता है या ऐसा कोई तथ्य संज्ञान में आता है जो विधिअनुरूप न हो तों निर्णय लेने का अधिकार अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अनुभाग सीहोर के पास सुरक्षित रहेगा ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, प्रवीण सिंह अढायच , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

6271 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 जून 2023

कार्यालय , कलेक्टर , जिला सिवनी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन,

राजस्व विभाग

सिवनी, दिनांक 1 जून 2023 क्र.-3938- जि.भू.अ.- 2023

प्रारुप- "क"

(नियम-4)

राज्य सरकार, समुचित सरकार प्रभावित क्षेत्रों में ग्राम स्तर पर यथा स्थिति संबंधित नगर परिषद वार्ड नंबर 2 घोघरी तहसील छपारा परामर्श से निम्न भूमि का अधिग्रहण नागपुर छिंदवाडा- जबलपुर प्राकृतिक गैस पाईप लाईन का निर्माण हेतु करना चाहती है, और लोक प्रयोजन के लिये सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन करना चाहती है, अध्ययन का कार्य भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन मे उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 04 के प्रावधानो एवं भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन मे उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार (प्रतिकर पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन, विकास योजना) नियम 2015 के अनुसार किया जाएगा ।

परियोजना विकासक का नाम

1

महाप्रबंधक (निर्माण ) , गेल इंडिया लिमिटेड कैम्प कार्यालय जबलपुर जिला जबलपुर (म.प्र.)

2 भूमि के प्रस्तावित अर्जन का प्रयोजन

3

गेल इंडिया लिमिटेड की नागपुर छिंदवाडा- जबलपुर प्राकृतिक गैस पाईप लाईन परियोजना का निर्माण 1 अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू- अर्जन अधिकारी लखनादौन

2 कार्यपालन यंत्री, जलसंसाधन विभाग संभाग क्रमांक 1 सिवनी 3 कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग (भ/ स ) सिवनी 4 तहसीलदार, छपारा

अध्ययन का कार्य हाथ में लेने वाले सामाजिक समाघात निर्धारण दल के सदस्यों का विवरण

5 सहायक कृषि विस्तार अधिकारी लखनादौन जिला सिवनी 6 वन परिक्षेत्र अधिकारी सिवनी लखनादौन जिला सिवनी

7 नगर अध्यक्ष / पार्षद घोघरी नगर पंचायत छपारा

4 भूमि का विवरण

सिवनी

क जिला

छपारा

ख तहसील

घोघरी

ग ग्राम /नगर

0.31 हे.

घ कुल प्रभावित क्षेत्र

0.31 हे.

अर्जित होने वाला क्षेत्र

5 प्रस्तावित परियोजना संक्षिप्त विवरण

का गैस पाईप लाईन परियोजना की सुरक्षा एवं संरक्षण हेतु विभिन्न मानकों के अनुरूप अर्जित भूमि पर सेक्शन लाईनिंग बाल्ब (एस.व्ही. ) स्टेशन का निर्माण हेतु

6

ग्राम घोघरीमाल परियोजना क्षेत्र 0.31 हे. एवं प्रस्तावित क्षेत्र 0.31 हे.

परियोजना क्षेत्र और प्रभावित क्षेत्र

7 क्या ग्राम सभा और या भूमि हॉ धारक की सहमति अपेक्षित है

8

अधिसूचना प्रकाशन से छः माह के भीतर

सामाजिक समाघात निर्धारण पूर्ण किये जाने की तारीख

1. अर्जित की जाने उपरोक्त प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा) एवं भू-अर्जन अधिकारी लखनादौन जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है ।

2. अर्जित की जाने उपरोक्त प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण गेल इंडिया लिमिटेड होटल रॉयल आर्विट तिलवारा ब्रिज के पास नागपुर रोड एन.एच. -7 जबलपुर में किया जा सकता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

क्षितिज सिंघल , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

6272

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 जून 2023

[ भाग 1

कार्यालय , कलेक्टर , जिला जबलपुर , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन ,

राजस्व विभाग

अधिसूचना भूमि अर्जन पुर्नावासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता

का अधिनियम 2013

क्र. -976-भू अर्जन-प्र.क्र.-4-अ-82-23-24

जबलपुर, दिनांक 7 जून 2023

चूंकि राज्य शासन को यहैं प्रतीत होता है कि इसमे संलग्न सूची के खाने 1 से 4 में

वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पडने की संभावना है । अतः भू अर्जन पुर्नवास और पुर्नव्यवस्थापन मे उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबन्धो के अनुसार सभी संबंधित

व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा (12) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है ।

चूकि नागपुर से जबलपुर प्राकृतिक गैस पाईप लाईन हेतु गैस परियोजना का कार्य प्रचलित है तथा गैस परियोजना की सुरक्षा एवं संरक्षा हेतु विभिन्न मानकों के अनुरुप रिसीविंग स्टेशन बनाने हेतु ग्राम कोसमघाट की निजी भूमि का अधिग्रहण किया जाना आवश्यक है अतः इस कारण अधिनियम की धारा 4 के तहत सामाजिक समाधात निर्धारण की आवश्यकता नही है और इस कारण धारा 11 (3 ) के तहत सामाजिक समाघात का सार प्रकाशित नही किया जा रहा है ।

अनुसूची

भूमि का विवरण

क्षेत्रफल हेक्टर में०

1

2

3

4

जिला तहसील ग्राम

निजी भूगि

जबलपुर जबलपुर कोसमघाट प०ह 078

सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण

की अधिनियम धारा 12 के तहत प्राधिकृत अधिकारी

5

6

अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) सक्षम एवं प्राधिकारी अर्जन जबलपुर भू

1- ख 0नं0 361/1 रकवा 0.77 है० मेसे रकवा 0.2696 हे0 2- ख0नं0 362 रकवा 1.07 है० मेसे रकवा 0.5672 हे0 3- ख 0 नं 0 386/2/1 रकवा 1. 374 है0 मेसे 0.1719 हे0

नागपुर से जबलपुर प्राकृतिक गैस पाईप लाईन हेतु गैस परियोजना का कार्य तथा गैस परियोजना की सुरक्षा एवं संरक्षा हेतु विभिन्न मानकों के अनुरुप रिसीविंग स्टेशन बनाने हेतु

2. 3. भूमि का नक्शा (प्लान) कालम ( 5 ) दर्शित अधिकारी के कार्यालय में देखा जा सकता है । अधिनियम की धारा 11 ( 4 ) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोइ संव्यवहार नही करेगा या कोई भी संव्यवहार नही होने देगा ,अर्थात कय/ विक्रय आदि नही करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नही करेगा ।

4. अधिनियम की धारा 11 ( 15 ) के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे मे कलेक्टर के समक्ष आक्षेप, यदि कोई हो फाईल फिये जा सकेंगे ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सौरभ के. सुमन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 09 June 2023. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2023-06-09.23.Ordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2023-06-09.23.Ordinary.