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मध्यप्रदेश शासन
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 189]
भोपाल, बुधवार , दिनांक 14 जून 2023- ज्येष्ठ 24 , शक 1945
परिवहन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपाल
भोपाल , दिनांक 14 जून 2023
क्र. 3004-949664-2022- आठ.- मोटरयान अधिनियम, 1988 ( 1988 का 59 ) की धारा 96 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , मध्यप्रदेश मोटरयान नियम, 1994 में निम्नलिखित संशोधन करती है , जो उक्त अधिनियम की धारा 212 की उपधारा ( 1 ) द्वारा अपेक्षित किए गए अनुसार पूर्व में प्रकाशित किए जा चुके हैं.
संशोधन
उक्त नियमों में , नियम 64 में, उप- नियम ( 1 ) में, शब्द " प्रादेशिक परिवहन अधिकारी " के स्थान पर शब्द " सहायक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी " , शब्द " अतिरिक्त प्रादेशिक परिवहन अधिकारी " के स्थान पर, शब्द " सहायक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी " तथा शब्द " सहायक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी " के स्थान पर, शब्द " परिवहन निरीक्षक " स्थापित किए जाएं.
No. 3004-949664-2022 - VIII . In exercise of the powers conferred by Section 96 of the Motor Vehicles Act , 1988 (59 of 1988 ) , the State Government , hereby , makes the following amendment in the Madhya Pradesh Motor Vehicles Rules , 1994, the same having been previously published as required by sub - section ( 1 ) of Section 212 of the said Act , namely :-
AMENDMENT
In the said rules , in rule , 64 , in sub- rule ( 1 ) for the words " Regional Transport Officer " , the words " Assistant Regional Transport Officer " , for the words " Additional Regional Transport Officer " , the words "Assistant Regional Transport Officer " and for the words " Assistant Regional Transport Officer " the words " Transport Inspector " shall be substituted.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सिबि चक्रवर्ती, अपर सचिव.
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नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2023.