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मध्यप्रदे श शास
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 191 ]
भोपाल, गुरुवार, दिनांक 15 जून 2023- ज्येष्ठ 25 , शक 1945
नगरीय विकास एवं आवास विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 15 जून 2023
अधि.व्र 133 UDH / 3 / 3 / 4 / 0008 / 2022 /18-3 : मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961 ) की धारा 355 तथा 356 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, एतद्वारा , मध्यप्रदेश नंगरपालिका (लेखा एवं वित्त) नियम, 2018 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्: -
:: संशोधन::
उक्त नियमों में , नियम 238 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम स्थापित किया जाए , अर्थातः- "238 तकनीकी स्वीकृति- अंतिम विस्तृत योजना तथा प्राक्कलनों को तकनीकी स्वीकृति देने की शक्तियां सक्षम प्राधिकारियों में निम्नानुसार वेष्ठित होंगी: -
(क) समस्त नवीन कार्यों के लिए:-
381 382
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 जून 2023
अनुक्रमांक
समस्त मरम्मत कार्यों के लिए
समस्त नवीन कार्यों
के लिए
तकनीकी स्वीकृति प्राधिकारी
(3)
(1)
(2)
1. सहायक यंत्री
(4)
रूपये दो लाख तक
2. कार्यपालन यंत्री रूपये तीन करोड़ तक
अधीक्षण यंत्री 3.
यदि विस्तृत प्राक्कलन की राशि में प्रशासकीय अनुमोदन के 20 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि होती
रूपये पांच करोड़
तक
4. मुख्य अभियंता है अथवा बीस प्रतिशत तक कमी होती है, उस दशा में प्राक्कलन का पुनरीक्षित अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा ।
रूपये दस करोड़
तक
समस्त शक्तियां
5. प्रमुख अभियंता
(ख) समस्त मरम्मत कार्यों के लिए
अनुक्रमांक तकनीकी स्वीकृति प्राधिकारी समस्त मरम्मत कार्यों के लिए
समस्त नवीन कार्यों
के लिए
(4)
(3)
(2)
(1)
1.
सहायक यंत्री रूपये एक लाख तक 2.
कार्यपालन यंत्री रूपये दस लाख तक
अधीक्षण यंत्री 3.
रूपये पच्चीस लाख
तक
4.
मुख्य अभियंता रूपये पचास लाख तक
समस्त शक्तियां
5.
प्रमुख अभियंता
टिप्पणी :- यदि सहायक यंत्री पदस्थ नहीं है तो तकनीकी स्वीकृति देने की शक्तियां कार्यपालन यंत्री को उसमें निहित शक्तियों की सीमा तक निहित रहेंगी । "
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. के. कार्तिकेय , उपसचिव.
382( 1)
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 जून 2023
भोपाल, दिनांक 15 जून 2023
क्र. 13 - UDH - 3-3-4-0008-2022- अठारह -3 . - भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 13 - UDH - 3-3-4-0008-2022-अठारह -3 , दिनांक 15 जून 2023 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. कार्तिकेय , उपसचिव.
Bhopal , the 15th June 2023
Noti . no . 13 UDH / 3 / 3 / 4 / 0008 / 2022 / 18-3 : In exercise of the powers
conferred by section 355 and 356 of the Madhya Pradesh Municipalities Act , 1961 (No. 37 of 1961 ) the State Government , hereby , makes the following amendments in the Madhya Pradesh Municipalities (Accounts and Finance) Rules , 2018 , namely : -
AMENDMENTS
In the Said Rules , For rule 238, the following rule shall be substituted, namely ;
"238 - Technical Sanction- Powers to accord technical sanction to final detailed plan and estimates shall vest with the competent authorities as under :
(a) For all new works : -
S.No.
For all new works
Technical Sanction Authority
(1)
(2)
1 Assistant Engineer For all works repair
(3)
(4)
Up to Rupees Two Lakhs
2
Up to Rupees Three Crores
Executive Engineer
3
Up to Rupees FiveCrores
Superintending Engineer
4 ChiefEngineer Up to Rupees Ten Crores
5
Full Powers
Engineer - in - Chief In case the amount of detailed estimate exceeds by more than Twenty Percent or reduced by Twenty Percent of the Administrative Approval, in that case revised approval of the estimate shall be taken.
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 15 जून 2023
382( 2 )
(b) For all repair works
S.No.
For all repair works
For all new
works
Technical Sanction Authority
(4)
(3)
(2)
(1)
1 Assistant Engineer Up to Rupees One Lakh
2
Up to Rupees
Ten Lakhs
Executive Engineer
3 Superintending Engineer
Up to Rupees
Twenty Five
Lakhs
4 Chief Engineer Up to Rupees Fifty Lakhs
5
Full Powers
Engineer- in-Chief
Note: In case Assistant Engineer is not posted, the powers to accord technical sanction shall vest with Executive Engineer limited to his vested power .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh ,
R. K. KARTIKEY, Dy . Secy.
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2023