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Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

Madhya Pradesh Gazette, No. 24, Part Part 1, 16 June 2023

Published 16 June 2023

Type
Ordinary
Gazette no.
24
Part
Part 1
Identifier
in.gazette.madhya.2023-06-16.24.Ordinary
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

मध्यप्रदेश शासन

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सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 24 ]

भोपाल , शुक्रवार, दिनांक 16 जून 2023 - ज्येष्ठ 26 , शक 1945

विषय -सूची

भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश , ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4 ) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.-स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.

(2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, भाग 4.- (क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक,

(3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,

(ख) ( 1 ) अध्यादेश, (2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम,

(3) संसद् के अधिनियम,

(ग ) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल , दिनांक 30 मई 2023

क्र. एफ 5-24-2021- एक-( 1 ) .- माननीय , न्यायाधिपति श्री अरूण कुमार शर्मा , उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश जबलपुर का ओ. एस. डी.-कम- पी. पी. एस . , उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश जबलपुर से प्राप्त प्रस्ताव क्रमांक बी- 757- ( दो- 1-22-2021 ) , दिनांक 2 फरवरी 2023 के अनुक्रम में, दिनांक 14 से 19 सितम्बर 2022 एवं दिनांक 29 सितम्बर 2022 का कुल तीन दिन के पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश कीस्वीकृति, उच्च न्यायालय न्यायाधीश ( सेवा शर्त ) अधिनियम, 1954 की धारा 13 के अन्तर्गत प्रदान की जाती है .

क्र. एफ 5-24-2021- एक-( 1 ) .-माननीय , न्यायाधिपति श्री अरूण कुमार शर्मा , उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश जबलपुर का ओ. एस. डी.-कम- पी. पी. एस. , उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर सेप्राप्त प्रस्ताव क्रमांक डी- 626-( दो- 1-22-2021 ) , दिनांक 2 फरवरी 2023 के अनुक्रम में, दिनांक 12 अक्टूबर 2022 से 6 जनवरी 2023 तक 87 दिन का पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित कम्युटेड अवकाश की स्वीकृति, उच्च न्यायालय न्यायाधीश ( सेवा शर्त ) अधिनियम , 1954 की धारा 13 के अन्तर्गत प्रदान की जाती है.

क्र. एफ 5-24-2021- एक-( 1 ) .-माननीय , न्यायाधिपति श्री अरूण कुमार शर्मा, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश जबलपुर का ओ. एस. डी.-कम- पी. पी. एस. , उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, जबलपुर सेप्राप्त प्रस्ताव क्रमांक डी-628- ( दो- 1-22-2021 ) , दिनांक 2 फरवरी 2023के अनुक्रम में, दिनांक 11 से 20 जनवरी 2023 तक 10 दिन का पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित कम्युटेड अवकाश की स्वीकृति, उच्च्च न्यायालय न्यायाधीश ( सेवा शर्त ) अधिनियम , 1954 की धारा 13 के अन्तर्गत प्रदान की जाती है .

6273

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2023.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 जून 2023

6274

भोपाल , दिनांक 31 मई 2023

(5) अवकाशकाल में श्री मनीष शंकर शर्मा, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मनीष शंकर शर्मा, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

भोपाल, दिनांक 1 जून 2023 एफ1-3-6-0003-2023-जीएडी- एक-01 ( जीएडी) .-माननीय, न्यायाधिपति श्री अतुल श्रीधरन, मध्यप्रदेश, उच्च न्यायालय , खण्डपीठ ग्वालियर का ओ. एस. डी. कम- पी. पी. एस. , उच्च न्यायालय, जबलपुर से प्राप्त प्रस्ताव क्रमांक बी- 3466-( दो-1-8-2023 ) , दिनांक 6 मई 2023 के अनुक्रम में, दिनांक 1 से 4 मई 2023 तक चार दिन का पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश की स्वीकृति, उच्च न्यायालय न्यायाधीश ( वेतन और सेवा शर्त ) अधिनियम, 1954 की धारा 13 के अन्तर्गत प्रदान की जाती है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, रंजना पाटने, उपसचिव.

क्र. एफ 1 (ए) 147-1990-ब- 2- दो. राज्य शासन श्री सुधीर कुमार शाही, भापुसे, विशेष पुलिस महानिदेशक, ( रेल ) , मध्यप्रदेश, भोपाल कादिनांक 5 से 23 जून 2023 तक उन्नीस दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 03-04 व 24-25 जून 2023 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृति प्रदान करता है.

(2 ) श्री सुधीर कुमार शाही , भापुसे के अवकाश अवधि में उनकाचालू कार्य श्रीमती सुषमा सिंह, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक (सतर्कता), पु. मु. , भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ- साथ सम्पादित किया जावेगा.

गृह विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 31 मई 2023

(3) अवकाश से लौटने पर श्री सुधीर कुमार शाही, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से विशेष पुलिस महानिदेशक, ( रेल ) , मध्यप्रदेश , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

क्र. एफ- 1324336-2023- ब- 2- दो. राज्य शासन , एतद्वारा , श्री मनीष शंकर शर्मा, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक ( पुलिस मैन्युअल ) , पु. मु. भोपाल को दिनांक 29 मई से 9 जून 2023 तक बारह दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 27-28 मई व 10-11 जून 2023 केविज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ उक्त अवधि में म्यांमार एवं थाईलैण्ड कीनिजी विदेश यात्रा ( Ex - India Leave ) निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान करता है :-

(4 ) श्री सुधीर कुमार शाही, भापुसे, द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे.

1. विदेश में स्वास्थ्य/चिकित्सा आदि पर होने वाला किसी भी प्रकार का व्यय राज्य शासन द्वारा वहन नहीं किया जावेगा.

(5) अवकाशकाल में श्री सुधीर कुमार शाही, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

2. विदेश में शासकीय अथवा किसी निजी संस्था का आतिथ्य स्वीकार नहीं करेंगे .

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सुधीर कुमार शाही, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

3. विदेश में कोई ( Assignment ) नहीं लेंगे .

(2) श्री मनीष शंकर शर्मा, भापुसे, के अवकाश अवधि में उनका कार्य प्रभार श्री अनिल कुमार गुप्ता, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक, (आरएण्डडी) , पु. मु. , भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ- साथ सम्पादित किया जावेगा.

(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री मनीष शंकर शर्मा, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से अति. पुलिस महानिदेशक ( पुलिस मैन्युअल ) , पु. मु. भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

क्र. एफ 1 (ए) 148-1995-व- 2 - दो. राज्य शासन, के समसंख्यक आदेश दिनांक 21 अप्रैल 2023 द्वारा श्री डी. पी. गुप्ता, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक, होमगार्डस, मध्यप्रदेश , जबलपुर को अवकाश यात्रा सुविधा अंतर्गत खण्डवर्ष 2022-25 में के प्रथम विस्तार वर्ष में दिनांक 15 से 26 मई 2023 तक कुल बारह दिवस अर्जित अवकाश एवं 13- 14व 27-28 मई 2023 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ उक्त अवधि में गृह नगर के स्थान पर उत्तर- पूर्व-अंडमान- निकोबार द्वीप समूह ( एक स्थान) की परिवार सहित जाने की अनुमति एवं 10 दिवस अर्जित अवकाश नगदीकरण स्वीकृत किया गया था . चूंकि श्री गुप्ता , भापुसे का स्वास्थ्यअचानक खराब हो जाने के कारण उक्त स्वीकृत अवकाश यात्रा सुविधा का लाभ नहींले सके. अतः उक्त स्वीकृत अवकाश निरस्तकिया जाता है.

(4) श्री मनीष शंकर शर्मा, भापुसे, द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका -2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे.

6275

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 जून 2023

भाग 1 ]

भोपाल , दिनांक 2 जून 2023 क्र. एफ 1 (ए) 199-1991- ब- 2- दो. राज्य शासन , श्रीमती सुषमा सिंह, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक, ( सतर्कता) , पु. मु. , भोपाल को दिनांक 5 से 9 जून 2023 तक पाँच दिवस अर्जित अवकाश एवं 3-4जून 2023 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृति प्रदान करता है.

(2 ) श्रीमती सुषमा सिंह, भापुसे, के अवकाश अवधि में उनका चालू कार्य श्री जी. पी. सिंह, भापुसे, विशेष पुलिस महानिदेशक (अ. अ. वि. ) , पु. मु. , भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ- साथ सम्पादित किया जावेगा.

क्र. एफ 1 ( ए) 86-2013- ब- 2- दो. राज्य शासन, श्री मनीष कपूरिया, भापुसे, अति. पुलिस आयुक्त ( कानून एवं व्यवस्था) , नगरीय पुलिस इन्दौर को खण्डवर्ष 2022-25 के प्रथम विस्तार वर्ष में दिनांक 5 से 9 जून 2023 तक पाँच दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 10- 11 जून 2023 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ उक्त अवधि में भारत भ्रमण यात्रा अंतर्गत श्रीनगर ( जम्मूकश्मीर ) जाने हेतु अवकाश यात्रा सुविधा अंतर्गत परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ एवं दस दिवस अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

1. श्री मनीष कपूरिया स्वयं

2. श्रीमती नवनीता कपूरिया पत्नी

3. कु. अनुश्री कपूरिया पुत्री (3) अवकाश से लौटने पर श्रीमती सुषमा सिंह , भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अति. पुलिस महानिदेशक, ( सतर्कता ) , पु. मु. , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

4. कु. अनन्या कपूरिया पुत्री

(4) श्रीमती सुषमा सिंह, भापुसे, द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका -2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे.

(2) उक्त अवकाश अवधि में श्री मनीष कपूरिया, भापुसे , का चालू कार्य श्री राजेश हिंगणकर , भापुसे, अति. पुलिस आयुक्त ( अपराध व मुख्यालय ) , नगरीय पुलिस, इन्दौर द्वारा अपने कार्य के साथ- साथ संपादित किया जायेगा.

(5) अवकाशकाल में श्रीमती सुषमा सिंह, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती सुषमा सिंह, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर बनीं रहतीं.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री मनीष कपूरिया, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अति. पुलिस आयुक्त (कानून एवं व्यवस्था) , नगरीय पुलिस , इन्दौर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री मनीष कपूरिया , भापुसे, के कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कंडिका ( 2 ) में अतिरिक्त कार्यभार संपादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे .

क्र. एफ 1 (ए) 75-2008- ब-2- दो. राज्य शासन, श्री संजय कुमार, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, बालाघाट जोन , बालाघाट को दिनांक 5 से 14 जून 2023 तक दस दिवस अर्जित अवकाश एवं 3-4जून 2023 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृति प्रदान करता है.

(5) अवकाशकाल में श्री मनीष कपूरिया, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मनीष कपूरिया, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

(2) श्री संजय कुमार, भापुसे, के अवकाश अवधि में उनका चालूकार्य श्री मुकेश कुमार श्रीवास्तव, भापुसे, पुलिस उप महानिरीक्षक, बालाघाट, जोन, बालाघाट द्वारा अपने कार्य के साथ - साथ सम्पादित किया जावेगा.

(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री संजय कुमार, भापुसे , को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक, बालाघाट जोन , बालाघाट के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

क्र. एफ- 1334217-2023- ब- 2- दो. राज्य शासन , एतद्वारा , श्रीमती कृष्णावेणी देसावतु, भापुसे, पुलिस उप महानिरीक्षक, ग्वालियर रेन्ज, ग्वालियर को दिनांक 1 से 12 जुलाई 2023 तक बारह दिवस अर्जित अवकाश अवधि में इटली एवं फ्रांस की निजी विदेश यात्रा ( Ex- India Leave) निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान करता है :-

(4) श्री संजय कुमार, भापुसे, द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे.

1. विदेश में स्वास्थ्य/चिकित्सा आदि पर होने वाला किसी भी प्रकार का व्यय राज्य शासन द्वारा वहन नहीं किया जावेगा.

(5) अवकाशकाल में श्री संजय कुमार, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

2. विदेश में शासकीय अथवा किसी निजी संस्था का आतिथ्य स्वीकार नहीं करेंगे .

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री संजय कुमार, भापुसे , उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते .

3. विदेश में कोई ( Assignment ) नहीं लेंगे .

[ भाग 1 6276

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 जून 2023

(3) अवकाश से लौटने पर श्री शियास ए. , भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस उप महानिरीक्षक, (अ. अ. वि. ) , पु. मु. , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(2 ) श्रीमती कृष्णावेणी देसावतु, भापुसे, के अवकाश अवधि में उनका कार्य प्रभार श्री कुमार सौरभ , भापुसे, पुलिस उप महानिरीक्षक, अ. अ. वि. , पुलिस मुख्यालय , भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ- साथ सम्पादित किया जावेगा.

(4) श्री शियास ए. , भापुसे, द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे .

(3 ) अवकाश से लौटने पर श्रीमती कृष्णावेणी देसावतु, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पुलिस उप महानिरीक्षक, ग्वालियर रेन्ज, ग्वालियर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(5 ) अवकाशकाल में श्री शियास ए. , भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4 ) श्रीमती कृष्णावेणी देसावतु, भापुसे, द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे .

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री शियास ए. , भापुसे उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

(5 ) अवकाशकाल में श्रीमती कृष्णावेणी देसावतु, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती कृष्णावेणी देसावतु, भापुसे , अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर बनीं रहतीं.

भोपाल, दिनांक 6 जून 2023

क्र. एफ 1 ( ए) 03-2012- ब- 2- दो. राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 11 मई 2023 द्वारा श्री गौरव कुमार तिवारी, भापुसे, पुलिस अधीक्षक, एटीएस , पुलिस मुख्यालय , भोपाल को खण्डवर्ष 2022-25 के प्रथम विस्तार वर्ष में दिनांक 22 से 31 मई 2023 तक दस दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 20-21 मई 2012 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ उक्त अवकाश अवधि में भारत भ्रमण अंतर्गत कुल्लू मनाली (हिमाचल प्रदेश ) जाने हेतु अवकाश यात्रा सुविधा अंतर्गत परिवार सहित दस दिवस अर्जित अवकाश के नगदीकरण स्वीकृत किया गया था. चूंकि श्री तिवारी, भापुसे को केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति पर शीघ्र कार्यमुक्त होने के कारण उक्त अवकाश यात्रा सुविधा का लाभ नहीं ले सके. अतः उक्त स्वीकृत अवकाश निरस्त किया जाता है.

क्र. एफ 1 (ए) 77-2009- ब- 2- दो. राज्य शासन श्री शियास ए. , भापुसे, पुलिस उप महानिरीक्षक, ( अ. अ. वि. ) , पु. मु. , भोपाल का दिनांक 25 से 31 मई 2023 तक सात दिवस अर्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदानकरता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अन्नू भलावी , अवर सचिव.

(2) श्री शियास ए. , भापुसे, के अवकाश अवधि में उनका चालू कार्य श्री संजय सिंह , भापुसे, सहायक पुलिस महानिरीक्षक, प्रशासन (अ. अ. वि. ) , पु. मु. , भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ - साथ सम्पादित किया जावेगा.

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 5/6 जून 2023

फा. क्र. 2625 - इक्कीस- ब ( एक ) -2023.- राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 ( 2008 का 34 ) की धारा 22 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन , मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के परामर्श से एतद्वारा , इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक ब( 1 ) 3476-2013 , दिनांक 11 सितम्बर 2013 , जो मध्यप्रदेश राजपत्र भाग - एक में दिनांक 20 सितम्बर 2013 में प्रकाशित हुई थी, निम्नलिखित और संशोधन करता है, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में , सारणी में, अनुक्रमांक 7 तथा 36 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं , अर्थात्:-

सारणी

क्र.

जिले का नाम

विशेष न्यायाधीश का नाम तथा पदनाम (3)

(2)

(1)

" 7

छिन्दवाड़ा

श्री पवन कुमार पटेल, द्वितीय जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, छिन्दवाड़ा ".

36. शाजापुर

श्री दिनेश कुमार नोटिया, तृतीय जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, शाजापुर.

6277

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 जून 2023

भाग 1 ]

2. यह संशोधन उस तारीख से प्रवृत्त होंगे जिसको कि इस अधिसूचना में यथाविनिर्दिष्ट न्यायाधीश उक्त न्यायालय में अपने पद का कार्यभार ग्रहण करें.

F-No . 2625 - XXI ( B - I ) -2023 . In exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) of Section 22 of the National Investigation Agency Act , 2008 (34 of 2008 ) , the State Government in Consultation with the High Court of Madhya Pradesh , hereby, makes the following further amendments in this department's Notification F - No . B ( 1 ) 3476-2013 , dated 11th September , 2013 , which was published in the Madhya Pradesh Gazette , Part - 1 , dated 20th September, 2013. namely :-

AMENDMENT

In the said notification , in the table , for serial number 7 and 36 and entries relating thereto , the following serial numbers and entry relating thereto shall be substituted, namely

TABLE

Name and Designation of Special Judge

Name of District

S.No.

(3)

(2)

Chhindwara

(1) "7 .

Shri Pawan Kumar Patel , Ind District & Additional Sessions Judge, Chhindwara " .

36.

Shajapur

Shri Dinesh Kumar Notiya, IIIrd District & Additional Sessions Judge, Shajapur.

(2) This amendment shall come into force from the date on which the judge as specified in this notification assumes the charge of his office in the said Court .

फा. क्र. 2627 - इक्कीस - ब ( एक) -2023.- ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 ( 2009 का 4 ) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के परामर्श से, एतद्वारा , इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक 17 ( ई ) 43-2009- 2251- इक्कीस- ब ( एक) -13 , दिनांक 10 मई, 2013 जो मध्यप्रदेश राजपत्र भाग -1 में दिनांक 24 मई 2013 को प्रकाशित की गई थी, में निम्नलिखित और संशोधन करता है, अर्थात्:-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, अनुक्रमांक 71 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्:-

सारणी

न्यायाधिकारी का नाम

क्र.

सिविल जिले का नाम

पदस्थापना का

स्थल

ग्राम न्यायालय के मुख्यालय का नाम

मध्यवर्ती स्तर की पंचायत के लिए ग्राम न्यायालय

का नाम

(6) आगर .".

(5) आगर

(3) आगर

(4) शाजापुर

(1) "71.

(2) श्रीमती सुनयना श्रीवास्तव व्यवहार न्यायाधीश , वरिष्ठ खण्ड, आगर.

F. No. 2627 - XXI - B ( 1 ) -2023 . In exercise of the powers conferredby Section 5 of the Gram Nyayalayas Act . 2008 ( No. 4 of 2009 ) , the State Government , in Consultation with the High Court of Madhya Pradesh , hereby, makes the following further amendment in this department's Notification F. No. 17 ( E ) 43-2009-2251 - XXI - B ( I ) -13 , dated 10th May, 2013 which was published in the Madhya Pradesh Gazette , Part- 1, dated 24th May, 2013 , namely :-

6278

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 जून 2023

AMENDMENT

In the said notification, in the table , for serial numbers 71 and entries relating thereto , the following serial number and entries relating thereto shall be substituted, namely

TABLE

S. No. Name of Nyayadhikari

Place of Posting

(2)

(1) "71 .

(3) Agar Smt. Sunyna Shrivastava, CivilJudge Senior Division , Agar.

Name of Civil District

Name of Headquarter ofGram Nyayalaya Name of Gram Nyayalaya for Punchayat at Intermediate Level

(6) Agar." .

(5) Agar

(4) Shajapur

फा. क्र. 2630- इक्कीस - ब ( एक ) -2023.- ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 ( 2009 का 4 ) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के परामर्श से, एतद्द्वारा , इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक 17 ( ई ) 43-2009- 2251- इक्कीस- ब ( एक ) -13 , दिनांक 10 मई, 2013 जो मध्यप्रदेश राजपत्र भाग-1 में दिनांक 24 मई 2013 को प्रकाशित की गई थी, में निम्नलिखित और संशोधन करता है, अर्थात्:-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, अनुक्रमांक 37 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्:-

सारणी

न्यायाधिकारी का नाम

क्र.

सिविल जिले का नाम

पदस्थापना का

स्थल

(3) इन्दौर (1) "37.

(2) श्री प्रत्युश चतुर्वेदी, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खण्ड, इन्दौर .

ग्राम न्यायालय के मुख्यालय का नाम मध्यवर्ती स्तर की पंचायत के लिए ग्राम न्यायालय का नाम

(6) इन्दौर .".

(5) इन्दौर

(4) इन्दौर

F. No. 2630 - XXI - B ( 1 ) -2023 . In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Gram Nyayalayas Act , 2008 (No. 4 of 2009 ) , the State Government, in Consultation with the High Court of Madhya Pradesh, hereby, makes the following amendment in this department's Notification F. No. 17 (E ) 43-2009-2251 - XXI - B (I) -13 , dated 10th May, 2013 which was published in the Madhya Pradesh Gazette, Part - I , dated 24th May, 2013 , namely :-

AMENDMENT

In the said notification , in the table , for serial numbers 37 and entries relating thereto , the following serial number and entries relating thereto shall be substituted, namely :-

TABLE

S. No. Name of Nyayadhikari

Place of Posting

(3)

(2)

(1)

Indore "37 . Shri Pratyush Chaturvedi , IInd Civil Judge Junior Division , Indore.

Name of Civil District

Name of Headquarter ofGram Nyayalaya

(6)

Name of Gram Nyayalaya for Punchayat at Intermediate Level (5)

(4)

Indore."

Indore

Indore 6279

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 जून 2023

भाग 1 ]

शुद्धिपत्र

भोपाल , दिनांक 6 जून 2023

फा. क्र. 2740- इक्कीस- ब ( एक) -2023 .- विभागीय अधिसूचना क्रमांक 206- इक्कीस- ब ( एक ) -2023 , दिनांक 10 मई 2023 ग्राम न्यायालय अधिनियम , 2008 ( 2009 का 4 ) की धारा 5 के अंतर्गत जारी की गई अधिसूचना के हिन्दी संस्करण में सरल क्रमांक-13 के सम्मुख श्री नितेन्द्र सिंह तोमर का पदनाम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, भोपाल के स्थान पर " बाईसवे व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, भोपाल" पढ़ा जावे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. के. द्विवेदी, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 1 जून 2023

फा. क्र . 2197 - इक्कीस - ब ( दो ) .- राज्य शासन, इस विभाग के आदेश दिनांक 18 अगस्त 2022 की शर्तों पर लोकायुक्त संगठन ग्वालियर के प्रकरणों में पैरवी किये जाने हेतु नियुक्त अधिवक्ता श्री अजय कुमार चतुर्वेदी, विशेष लोक अभियोजक, ग्वालियर के कार्यकाल में दिनांक 12 जून 2023 से पुनः एक वर्ष की अभिवृद्धि करता है. उन्हें प्रतिमाह नियत्न मासिक पारिश्रमिक की राशि 55000/- रुपये तथा संबंधित प्रकरण का स्टेशनरी आदि का अनुषांगिक व्यय देय होगा , पारिश्रमिक का भुगतान लोकायुक्त संगठन, भोपाल द्वारा किया जावेगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, विकास भटेले , अतिरिक्त सचिव.

सहकारिता विभाग

मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 30 मई 2023

क्र. एफ 15-2-2016- पन्द्रह- एक.- इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 2 दिसम्बर, 2021 द्वारा श्री चन्द्रेश कुमार खरे (सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश ) को अध्यक्ष , मध्यप्रदेश राज्य सहकारी अधिकरण के पद पर 02 वर्ष की नियुक्ति के आदेश जारी किये गये हैं.

(2 ) राज्य शासन एतद्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम , 1960 की धारा 77 एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी नियम , 1962 के नियम 59 - ए( 3 ) के प्रावधान अंतर्गत मध्यप्रदेश राज्य सहकारी अधिकरण के अध्यक्ष श्री चन्द्रेश कुमार खरे का अध्यक्षीय कार्यकाल उनके 65 वर्ष की आयु पूर्ण होने अर्थात् दिनांक 15 दिसम्बर 2025 तक किये जाने की स्वीकृति प्रदान करता है .

(3 ) श्री चन्द्रेश कुमार खरे की सेवाएं मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी नियम , 1962 के नियम 59 - ए के अन्तर्गत पूर्ववत् अधिशासित होगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, विवेक पोरवाल , सचिव.

श्रम विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपाल

भोपाल , दिनांक 6 जून 2023

क्र. 817-1362224-2023- ए- सोलह . मध्यप्रदेश श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1982 ( क्रमांक 36 सन् 1983 ) की धारा 24 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , कल्याण आयुक्त को, उक्त अधिनियम की धारा 24 की उपधारा ( 1 ) के अधीन मण्डल को देय किसी राशि की वसूली के लिए, मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता , 1959 ( क्रमांक 20 सन् 1959 ) की धारा 147 के अधीन, सम्पूर्ण मध्यप्रदेश राज्य में तहसीलदार की शक्तियों को प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करती है.

(2 ) यह अधिसूचना मध्यप्रदेश राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी .

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 जून 2023

6280

No. 817-1362224-2023 - A - XVI. In exercise of the powers conferred by sub - section (2 ) of Section 24 of the Madhya Pradesh Shram Kalyan Nidhi Adhiniyam , 1982 (No. 36 of 1983 ) , the State Government , hereby, authorizes Welfare Commissioner , to exercise the powers of Tahsildar in the whole State of Madhya Pradesh under section 147 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code , 1959 ( No. 20 of 1959 ) for recovery of any sum payable to the Board under sub- section ( 1 ) of Section 24 of the said Adhiniyam.

(2) This notification shall come into force with effect from the date of its publication in the Madhya Pradesh Gazette .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संजय जैन, उपसचिव.

संस्कृति विभाग

मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 25 मई 2023

क्र. एफ 4-3-17-0001-2022 - तीस.- राज्य शासन, एतद्वारा , मंत्रि- परिषद् के आयटम क्रमांक 17 , दिनांक 4 मई 2023 में लिए गए निर्णय के अनुक्रम में विभागीय संक्षेपिका दिनांक 21 अप्रैल 2023 की कंडिका 5 अनुसार " श्री रामचन्द्र पथ गमन न्यास " की स्थापना एवं गठन की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

क्र. एफ 2-1-18-0008-2023- तीस. राज्य शासन, एतद्वारा, मंत्रि- परिषद् के आयटम क्रमांक 18 , दिनांक 4 मई 2023 में लिए गए निर्णय के अनुक्रम में विभागीय संक्षेपिका दिनांक 21 अप्रैल 2023 की कंडिका 2 " वर्तमान में ऐसे आवेदक और उनके आश्रित उसी स्थिति में वित्तीय सहायता के पात्र हैं जबकि उनकी मासिक आय परिवार के अकेले सदस्य के लिए रुपये 1500/- प्रतिमाह और दो सदस्यों के लिए रुपये 2000/- प्रतिमाह और तीन सदस्यों के लिए 3000/- प्रतिमाह हो इस आय की सीमा को बढ़ाकर परिवार की अधिकतम आय सीमा रुपये 7000/ - मासिक अथवा 84000/- वार्षिक प्रति परिवार की स्वीकृति तथा कंडिका 3 " अर्थाभावग्रस्त साहित्यकारों/कलाकारों और उनके आश्रितों को वित्तीय सहायता में वृद्धि करते हुए प्रति परिवार कलाकार/ साहित्यकार को मासिक राशि रुपये 5000/- तथा आर्थिक सहायता कलाकार/साहित्यकार की मृत्यु उपरांत परिवार को मासिक राशि रुपये 3500/- करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सुनील दुबे, उपसचिव.

भोपाल , दिनांक 8 जून 2023

क्र. 1216897-2023 - तीस. राज्य शासन, एतद्वारा , राज्य संरक्षित स्मारक राजवाड़ा, इन्दौर में कार्यक्रमों का आयोजन/दर्शकों का प्रवेश हेतु निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :-

(1) राजवाड़ा स्मारक / स्थल संग्रहालय में दर्शकों का प्रवेश प्रातः 11.00 बजे से सायं 07.00 बजे तक सःशुल्क रहेगा.

(2) स्मारक स्थित गणेश हॉल का आवंटन प्रतिदिवस रुपये 10,000/ -(+ जी. एस. टी. 18 % ) सहित निर्धारित किया जाता है. इसके अतिरिक्त ये शुल्क 01 अप्रैल 2024 से प्रतिवर्ष 10 % वृद्धि भी निर्धारित की जाती है.

(3) कार्यक्रम आयोजन के लिए धरोहर राशि रुपये 2000/- से बढ़ाकर रुपये 5000/- निर्धारित की जाती है. उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, वंदना पाण्डेय , अवर सचिव.

नगरीय विकास एवं आवास विभाग

मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल

भोपाल , दिनांक 15 जून 2023

शुद्धि-पत्र

क्र. एफ- 3-32-2020- अठारह 5.- राज्य शासन , एतद्वारा , नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा भोपाल विकास योजना ( प्रारूप ) 2031 में मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम , 1973 की धारा 19 की उपधारा ( 2 ) के अंतर्गत जारी सूचना क्रमांक- एफ- 3-32- 2020- अठारह -5 दिनांक 2 जून 2023 जिसका प्रकाशन मध्यप्रदेश असाधारण राजपत्र , दिनांक 2 जून 2023 में हुआ है.

(2) उक्त सूचना की तालिका क्रमांक 14 के कॉलम 4 में मानचित्र क्रमांक 37 के स्थान पर त्रुटि सुधार कर मानचित्र क्रमांक 14 तथा तालिका क्रमांक 37 में कॉलम 4 में मानचित्र क्रमांक 38 के स्थान पर त्रुटि सुधार कर मानचित्र क्रमांक 37 पढ़ा जावे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

शुभाशीष बैनर्जी , उपसचिव.

भाग 1 ]

6281

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 जून 2023

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय , कलेक्टर , जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 30 मई 2023

पत्र क्र. 335 - प्रका. - भू-अर्जन-2023. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि को, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रीवा

(ख ) तहसील- हर्दी

(ग) ग्राम- मऊगंज

(घ ) क्षेत्रफल-0.002 हेक्टेयर.

खसरा नं. अर्जित रकबा ( हे . में )

अ. निजी पट्टे की भूमि

(1) (2) 54 0.001 82 0.001

अ. निजी पट्टे की भूमि का योग .. 0.002 ब. म. प्र. शासन की भूमि

म. प्र. शासन की भूमि का योग .. 0.000 अब का योग .. 0.002

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-" बाणसागर परियोजना अन्तर्गत नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत डी. बी. निर्माण कार्य हेतु " में आने वाली निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है .

पत्र क्र. 337- प्रका.- भू-अर्जन-2023 . चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि को, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रीवा

(ख) तहसील- बडखरा

(ग) ग्राम- मऊगंज

(घ) क्षेत्रफल -0.004 हेक्टेयर .

खसरा नं.

अर्जित रकबा ( हे . में )

अ. निजी पट्टे की भूमि

0.001

0.001

(1) (2) 35 8 84 0.001 115 0.001

अ. निजी पट्टे की भूमि का योग . 0.004 ब. म. प्र. शासन की भूमि

म. प्र. शासन की भूमि का योग . 0,000 अब का योग . 0.004

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-" बाणसागर परियोजना अन्तर्गत नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत डी. बी. निर्माण कार्य हेतु " में आने वाली निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण भू- अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है .

6282

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 जून 2023

पत्र क्र. 339 - प्रका.- भू-अर्जन-2023 . चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि को, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रीवा

(ख) तहसील- मऊगंज

(ग) ग्राम- मलैगवां

(घ) क्षेत्रफल-0.003 हेक्टेयर.

खसरा नं. अर्जित रकबा (हे. में ) (1) (2) अ. निजी पट्टे की भूमि

0.001

0.001

14 95 0.001 60

अ. निजी पट्टे की भूमि का योग . 0.003 ब. म. प्र. शासन की भूमि

म. प्र. शासन की भूमि का योग . 0.000 अब का योग 0.003

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-" बाणसागर परियोजना अन्तर्गत नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत डी. बी. निर्माण कार्य हेतु " में आने वाली निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

पत्र क्र. 341- प्रका.- भू-अर्जन-2023. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि को, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रीवा

(ख) तहसील- मऊगंज

(ग) ग्राम-शाह

(घ) क्षेत्रफल-0.001 हेक्टेयर .

खसरा नं. अर्जित रकबा ( हे. में )

(2)

(1)

अ. निजी पट्टे की भूमि 133 0.001

अ. निजी पट्टे की भूमि का योग .. 0.001 ब. म. प्र. शासन की भूमि

म. प्र. शासन की भूमि का योग . 0.000 अब का योग .. 0.001

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-" बाणसागर परियोजना अन्तर्गत नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत डी. बी. निर्माण कार्य हेतु " में आने वाली निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

पत्र क्र. 343- प्रका.- भू-अर्जन-2023 . चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि को, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- रीवा

(ख ) तहसील - मऊगंज

(ग) ग्राम- तीतपुर भाग 1 ]

6283

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 जून 2023

(घ) क्षेत्रफल-0.001 हेक्टेयर .

खसरा नं.

अर्जित रकबा (हे . में )

(2)

(1)

अ. निजी पट्टे की भूमि

0.001

0.001

0.001

51 96 200

अ. निजी पट्टे की भूमि का योग .. 0.003 ब. म. प्र. शासन की भूमि

म. प्र. शासन की भूमि का योग .. अब का योग 0.000 0.003

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-" बाणसागर परियोजना अन्तर्गत नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत डी. बी. निर्माण कार्य हेतु " में आने वाली निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण भू- अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

पत्र क्र. 345 - प्रका.- भू-अर्जन-2023 . चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि को, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रीवा

(ख) तहसील- मऊगंज

(ग) ग्राम- बराती

(घ) क्षेत्रफल-0.003 हेक्टेयर .

खसरा नं.

0.001

(1) अर्जित रकबा ( हे. में ) (2) अ. निजी पट्टे की भूमि 45 0.001 79 0.001 2

अ. निजी पट्टे की भूमि का योग .. 0.003

(2)

(1) ब. म. प्र. शासन की भूमि म. प्र. शासन की भूमि का योग .. 0.000 अब का योग .. 0.003

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-" बाणसागर परियोजना अन्तर्गत नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत डी. बी. निर्माण कार्य हेतु " में आने वाली निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

पत्र क्र. 347- प्रका.- भू-अर्जन-2023. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि को, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- रीवा

(ख ) तहसील- मऊगंज

(ग) ग्राम- बहेरी नानकर

(घ) क्षेत्रफल-0.001 हेक्टेयर .

खसरा नं. अर्जित रकबा ( हे. में )

(1) (2) अ. निजी पट्टे की भूमि

9

0.001

0.001

296

0.001

129

221

0.001

0.001

374

0.005

अ . निजी पट्टे की भूमि का योग . ब. म. प्र. शासन की भूमि म. प्र . शासन की भूमि का योग .. 0.000 अब का योग . 0.005 [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 जून 2023

6284

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-" बाणसागर परियोजना अन्तर्गत नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत डी. बी. निर्माण कार्य हेतु " में आने वाली निजी शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

पत्र क्र. 349- प्रका.- भू-अर्जन-2023 . चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि को, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

अनुसूची

(ख) तहसील- मऊगंज

(ग ) ग्राम- बहेरी चौवान

( 1 ) भूमि का वर्णन- (क) जिला- रीवा (घ) क्षेत्रफल-0.004 हेक्टेयर . खसरा नं. अर्जित रकबा ( हे . में ) (1) (2) अ. निजी पट्टे की भूमि 47 0.001 146 0.001 219 0.001 295 0.001 अ. निजी पट्टे की भूमि का योग . 0.004 ब. म. प्र. शासन की भूमि

म. प्र. शासन की भूमि का योग . 0.000 अब का योग 0.004

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-" बाणसागर परियोजना अन्तर्गत नईगढ़ी सूक्ष्म दवाव सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत डी. बी. निर्माण कार्य हेतु " में आने वाली निजी शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है .

पत्र क्र. 351 - प्रका. भू-अर्जन-2023. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि को, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रीवा

(ख ) तहसील- मऊगंज

(ग ) ग्राम- हरैया

(घ) क्षेत्रफल-0.001 हेक्टेयर. खसरा नं. अर्जित रकबा ( हे . में ) (1) (2) अ. निजी पट्टे की भूमि 29 0.001 अ. निजी पट्टे की भूमि का योग 0.001 व. म. प्र. शासन की भूमि म. प्र. शासन की भूमि का योग .. 0.000

अब का योग .. 0.001

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-" बाणसागर परियोजना अन्तर्गत नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत डी. बी. निर्माण कार्य हेतु " में आने वाली निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

पत्र क्र. 353 - प्रका.- भू-अर्जन-2023. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि को, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन- (क) जिला-रीवा 6285

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 जून 2023

भाग 1 ]

(ख) तहसील- मऊगंज

(ग) ग्राम- भूण्डहा

( घ ) क्षेत्रफल-0.003 हेक्टेयर.

खसरा नं. अर्जित रकबा ( हे. में )

(2)

(1)

अ. निजी पट्टे की भूमि

0.001

57

0.001

146

0.001

208

0.003

अ. निजी पट्टे की भूमि का योग ..

ब. म. प्र. शासन की भूमि

म. प्र. शासन की भूमि का योग .. 0.000

अब का योग 0.003

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-" बाणसागर परियोजना अन्तर्गत नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत डी. बी. निर्माण कार्य हेतु " में आने वाली निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

पत्र क्र. 355- प्रका.- भू-अर्जन-2023 . चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि को, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- रीवा

(ख) तहसील- मऊगंज

(ग) ग्राम- रौसरा

(घ) क्षेत्रफल-0.005 हेक्टेयर.

खसरा नं. अर्जित रकबा (हे . में )

(2)

(1)

अ. निजी पट्टे की भूमि

14

0.001

0.001

12

0.001

83

0.001

174

0.001

236

0.005

अ. निजी पट्टे की भूमि का योग ..

ब. म. प्र. शासन की भूमि

0.000

म. प्र. शासन की भूमि का योग .

अब का योग 0.005

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-" बाणसागर परियोजना अन्तर्गत नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत डी. बी. निर्माण कार्य हेतु " में आने वाली निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है .

पत्र क्र. 357- प्रका.- भू-अर्जन-2023 . चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि को, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- रीवा

(ख) तहसील- मऊगंज

(ग ) ग्राम- पतेरी मु. डिधौल

(घ ) क्षेत्रफल -0.001 हेक्टेयर .

खसरा नं.

अर्जित रकबा ( हे . में )

(2)

(1)

अ. निजी पट्टे की भूमि

0.001

16

0.001

अ. निजी पट्टे की भूमि का योग ..

6286

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 जून 2023

(1) (2) ब. म. प्र. शासन की भूमि

0.000 म. प्र. शासन की भूमि का योग .. अब का योग . 0.001

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-" बाणसागर परियोजना अन्तर्गत नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत डी. बी. निर्माण कार्य हेतु" में आने वाली निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

पत्र क्र. 359- प्रका.- भू-अर्जन-2023. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि को, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- रीवा

(ख) तहसील- मऊगंज

(ग) ग्राम- ऊचीं कोठार

(घ ) क्षेत्रफल-0.006 हेक्टेयर .

0.001

खसरा नं. अर्जित रकबा ( हे. में ) (1) (2) अ. निजी पट्टे की भूमि 78

0.001

0.001

0.001

0.001

311 1064 568 781 879 0.001 अ. निजी पट्टे की भूमि का योग .. 0.006 ब. म. प्र . शासन की भूमि

म. प्र . शासन की भूमि का योग . 0.000 अब का योग . 0.006

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-" बाणसागर परियोजना अन्तर्गत नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत डी. बी. निर्माण कार्य हेतु" में आने वाली निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है .

पत्र क्र. 361- प्रका.- भू-अर्जन-2023 . चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि को, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रीवा

(ख) तहसील- मऊगंज

(ग) ग्राम-उघरेंगा

(घ) क्षेत्रफल-0.001 हेक्टेयर . अर्जित रकबा ( हे . में ) खसरा नं. (1) (2) अ. निजी पट्टे की भूमि 30 0.001

अ. निजी पट्टे की भूमि का योग . 0.001 ब. म. प्र. शासन की भूमि

म. प्र. शासन की भूमि का योग . 0.000 अब का योग 0.001

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-" बाणसागर परियोजना अन्तर्गत नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत डी. बी. निर्माण कार्य हेतु" में आने वाली निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

6287

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 जून 2023

भाग 1 ]

पत्र क्र. 363- प्रका.- भू- अर्जन-2023 . चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि को, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- रीवा

(ख ) तहसील- मऊगंज

(ग ) ग्राम- गोंदरी

(घ) क्षेत्रफल-0.001 हेक्टेयर. खसरा नं . अर्जित रकबा ( हे . में ) (1) (2) अ. निजी पट्टे की भूमि 99 0.001

अ. निजी पट्टे की भूमि का योग .. 0.001 ब. म. प्र. शासन की भूमि

म. प्र. शासन की भूमि का योग .. 0.000 अब का योग . 0.001

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-" बाणसागर परियोजना अन्तर्गत नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत डी. बी. निर्माण कार्य हेतु " में आने वाली निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है .

पत्र क्र. 365- प्रका.- भू-अर्जन-2023. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि को, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है : अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रीवा

(ख) तहसील- मऊगंज

(ग) ग्राम- मजरा ऊची

(घ) क्षेत्रफल-0.001 हेक्टेयर .

खसरा नं. (1) अर्जित रकबा (हे . में ) (2) अ. निजी पट्टे की भूमि

0.001

67

अ. निजी पट्टे की भूमि का योग.... 0.001 ब. म. प्र. शासन की भूमि

म. प्र. शासन की भूमि का योग.. 0.000 अब का योग . 0.001

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-" बाणसागर परियोजना अन्तर्गत नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत डी. बी. निर्माण कार्य हेतु " में आने वाली निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

पत्र क्र. 367- प्रका.- भू-अर्जन-2023. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि को, अनुसूची के पद (2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रीवा

(ख) तहसील- मऊगंज

(ग) ग्राम- कुलवहेरिया

(घ) क्षेत्रफल-0.005 हेक्टेयर. खसरा नं. (1) अर्जित रकबा ( हे. में ) (2) अ. निजी पट्टे की भूमि 38 0.001 [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 जून 2023

6288

(2)

(1)

0.001

79

0.001

185

0.001

313

0.001

342

0.005

अ. निजी पट्टे की भूमि का योग ..

ब. म. प्र. शासन की भूमि म. प्र. शासन की भूमि का योग . अब का योग . 0.000 0.005

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-" बाणसागर परियोजना अन्तर्गत नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत डी. बी. निर्माण कार्य हेतु" में आने वाली निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

पत्र क्र. 369- प्रका. भू-अर्जन-2023. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि को, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- रीवा

(ख) तहसील- मऊगंज

(ग) ग्राम- महुगढ़ा

(घ) क्षेत्रफल-0.003 हेक्टेयर.

0.001

0.001

0.001

खसरा नं. अर्जित रकबा ( हे . में ) (1) (2) अ. निजी पट्टे की भूमि 5 83 167

0.003

अ. निजी पट्टे की भूमि का योग .. ब. म. प्र. शासन की भूमि म. प्र. शासन की भूमि का योग . 0.000 अब का योग .. 0.003

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-" बाणसागर परियोजना अन्तर्गत नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत डी. बी. निर्माण कार्य हेतु " में आने वाली निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

पत्र क्र. 371 - प्रका.- भू-अर्जन-2023. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि को, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रीवा

(ख) तहसील- मऊगंज

ग्राम- तरौड़ा (ग)

(घ ) क्षेत्रफल-0.010 हेक्टेयर. खसरा नं. अर्जित रकबा (हे . में ) (1) (2) अ. निजी पट्टे की भूमि

47

0.001

0.001

86

0.001

204

0.001

253

0.001

338

0.001

393

477

0.001

546

0.001

0.001

734

0.001

893

अ. निजी पट्टे की भूमि का योग .. 0.010 ब. म. प्र. शासन की भूमि म. प्र. शासन की भूमि का योग .. 0.000 अब का योग .. 0.010 6289

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 जून 2023

भाग 1 ]

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-" बाणसागर परियोजना अन्तर्गत नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत डी. बी. निर्माण कार्य हेतु" में आने वाली निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है .

पत्र क्र. 373 - प्रका.- भू-अर्जन-2023. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि को, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रीवा

(ख ) तहसील- मऊगंज

(ग) ग्राम- कंजरा

(घ) क्षेत्रफल-0.002 हेक्टेयर. खसरा नं. अर्जित रकबा ( हे. में ) (1) (2) अ. निजी पट्टे की भूमि 36 0.001 253 0.001

अ. निजी पट्टे की भूमि का योग .. 0.002 ब. म. प्र. शासन की भूमि

म. प्र. शासन की भूमि का योग .. 0.000 अब का योग 0.002

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-" बाणसागर परियोजना अन्तर्गत नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत डी. वी. निर्माण कार्य हेतु " में आने वाली निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण भू- अर्जन एवं पुनर्वास, वाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है .

पत्र क्र. 375- प्रका. भू-अर्जन-2023. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि को , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है

अनुसूची

( 1 ) भूमि कावर्णन-

(क) जिला-रीवा

(ख) तहसील- मऊगंज

(ग) ग्राम- सगरा

(घ) क्षेत्रफल-0.007 हेक्टेयर . खसरा नं. अर्जित रकबा ( हे . में ) (1) (2) अ. निजी पट्टे की भूमि

0.001

144

267

0.001

0.001

34

365

0.001

0.001

498

0.001

666

0.001

855

अ. निजी पट्टे की भूमि का योग . 0.007 ब. म. प्र. शासन की भूमि

0.000

म. प्र. शासन की भूमि का योग .

0.007

अब का योग .

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-" बाणसागर परियोजना अन्तर्गत नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत डी. बी. निर्माण कार्य हेतु" में आने वाली निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण भू- अर्जन एवं पुनर्वास, वाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

पत्र क्र. 377- प्रका.-भू-अर्जन-2023. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि को, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का 6290

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 जून 2023

अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- रीवा

(ख) तहसील- मऊगंज

(ग) ग्राम-अंटराकला

(घ ) क्षेत्रफल-0.002 हेक्टेयर .

अर्जित रकबा ( हे . में ) (2)

खसरा नं. (1)

अ. निजी पट्टे की भूमि 0.001 0.001

266 347

अ. निजी पट्टे की भूमि का योग .. 0.002

ब. म. प्र. शासन की भूमि

म. प्र. शासन की भूमि का योग .. 0,000

अब का योग .. 0.002

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-" बाणसागर परियोजना अन्तर्गत नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत डी. बी. निर्माण कार्य हेतु " में आने वाली निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

पत्र क्र. 379- प्रका.- भू-अर्जन-2023. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि को, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- रीवा

(ख) तहसील - मऊगंज

(ग ) ग्राम- हरगड़ी

(घ) क्षेत्रफल -0.001 हेक्टेयर .

खसरा नं . अर्जित रकबा ( हे. में ) (1) (2) अ. निजी पट्टे की भूमि

0.001

33

अ. निजी पट्टे की भूमि का योग .. 0.001 ब. म. प्र. शासन की भूमि

म. प्र. शासन की भूमि का योग .. 0.000 अब का योग . 0.001

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-" बाणसागर परियोजना अन्तर्गत नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत डी. बी. निर्माण कार्य हेतु " में आने वाली निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

पत्र क्र. 381 - प्रका.- भू-अर्जन-2023. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि को, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि कावर्णन-

(क) जिला- रीवा

(ख) तहसील- मऊगंज

(ग ) ग्राम- पथरहा

(घ) क्षेत्रफल-0.002 हेक्टेयर.

खसरा नं. अर्जित रकबा ( हे. में ) (1) (2) अ. निजी पट्टे की भूमि 21 0.001 66 0.001

अ. निजी पट्टे की भूमि का योग .. 0.002 ब. म. प्र. शासन की भूमि

म. प्र. शासन की भूमि का योग अब का योग . 0.002 6291

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 जून 2023

भाग 1 ]

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-" बाणसागर परियोजना अन्तर्गत नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत डी. बी. निर्माण कार्य हेतु " में आने वाली निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

पत्र क्र. 385- प्रका.- भू-अर्जन-2023. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि को, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- रीवा

पत्र क्र. 383 - प्रका.- भू-अर्जन-2023. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि को, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

(ख ) तहसील- मऊगंज

अनुसूची

(ग) ग्राम- नेऊरिहा

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रीवा

(ख) तहसील- मऊगंज

(ग ) ग्राम- पथरहा नं. 2

(घ ) क्षेत्रफल-0.001 हेक्टेयर . खसरा नं. अर्जित रकबा ( हे . में ) (1) (2) अ. निजी पट्टे की भूमि 74 अ. निजी पट्टे की भूमि का योग .. 0.001 0.001 ब. म. प्र. शासन की भूमि म. प्र . शासन की भूमि का योग .. अ+ब का योग . 0.001 (घ) क्षेत्रफल-0.003 हेक्टेयर . खसरा नं . अर्जित रकबा ( हे . में ) (1) (2) अ. निजी पट्टे की भूमि 4 0.001 214 0.001 259 0.001

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-" बाणसागर परियोजना अन्तर्गत नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत डी. बी. निर्माण कार्य हेतु" में आने वाली निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

अ . निजी पट्टे की भूमि का योग . 0.003 ब. म. प्र. शासन की भूमि म. प्र. शासन की भूमि का योग . 0.000 अब का योग 0.003

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, प्रतिभा पाल , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-" बाणसागर परियोजना अन्तर्गत नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत डी. बी. निर्माण कार्य हेतु" में आने वाली निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 जून 2023

6292

कार्यालय , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं सक्षम प्राधिकारी , बड़वाह, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश

बड़वाह, दिनांक 25 मई 2023

प्ररूप " ख "

[नियम 5 का उपनियम ( 2 ) ]

पत्र क्र. 1875 - रीडर- 1-2023- क्र . 0016- B-121-2023-24.- अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है , कि एन . टी. पी . सी. लिमिटेड, खरगोन " वृहद ताप विद्युत परियोजना के अंतर्गत भूमिगत पाईपलाईन में जल परिवहन हेतु ग्राम- खेड़ी, प. ह . नं. - 47 , रा . नि. मं. - 02, सनावद, तहसील - सनावद , जिला- खरगोन मध्यप्रदेश राज्य में अपर प्रबंधक ( एफ. जी. डी. ) , एन. टी. पी. सी. लिमिटेड, खरगोन ( म . प्र. ) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट विछाई जाए.

और अतएव , राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है , कि उस भूमि में , जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है , जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 ( क्रमांक- 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है . इक्कीस दिवस के भीतर , भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं सक्षम प्राधिकारी , बड़वाह, जिला खरगोन , मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा : -

अनुसूची

उपयोग के तहसील

जिला

खसरा क्रमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का क्रमांक

अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि ( हेक्टेयर में )

(5) (1)

(2) सनावद

(3) ग्राम-खेड़ी,

खरगोन

प. ह. नं. -47

                     (4)
                     107/4                0.030
                     107/5                0.070
                    108/5                 0.210
                     110                  0.100
कुल योग               04                  0.410

प्ररूप " ख "

[नियम 5 का उपनियम (2 ) ]

पत्र क्र . 1880 - रीडर- 1-2023 - क्र. 0017- B-121-2023-24.- अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है , कि एन. टी. पी. सी . लिमिटेड , खरगोन " वृहद ताप विद्युत परियोजना के अंतर्गत भूमिगत पाईपलाईन में जल परिवहन हेतु ग्राम- राजपुरा, प. ह . नं. - 43, रा . नि. मं.-02, सनावद, तहसील - सनावद, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश राज्य में अपर प्रबंधक ( एफ. जी. डी. ) , एन . टी. पी . सी. लिमिटेड , खरगोन ( म. प्र. ) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाई जाए.

और अतएव , राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है , कि उस भूमि में , जिसमें भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है , जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है , उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

6293

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 जून 2023

भाग 1 ]

अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 ( क्रमांक- 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है , उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है . इक्कीस दिवस के भीतर , भूमि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं सक्षम प्राधिकारी , बड़वाह , जिला खरगोन, मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा :-

अनुसूची

तहसील जिला

खसरा क्रमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का क्रमांक

(2) सनावद (1) खरगोन

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि ( हेक्टेयर में )

(5)

0.350

0.300 (4) 17/2 19/1

(3)

ग्राम-राजपुरा ,

प. ह. नं.-43

                     27/2                  0.420
                     28/1                  0.025
                     29/1                  0.230
                     30/1                  0.010
                     29/2                 0.170
                     29/6                  0.310
                     29/3                  0.450
                     104/2                 0.080
                      103                  0.350
                     99/3                  0.220
                     100/3                 0.200
                     100/1                 0.035
                     94/8                  0.260
                     94/2                  0.060
                     94/9                  0.030
                     93/7                  0.140
                     93/6                  0.150
                     93/5                  0.030
                     92/2                  0.220
                     92/3                  0.070
                     92/4                  0.070
                     92/1                  0.100
                     83/6                  0.120
कुल योग               25                   4.400

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 जून 2023

6294

प्ररुप " ख "

[नियम 5 का उपनियम (2 ) ]

पत्र क्र . 1883 - रीडर - 1-2023- क्र . 0015 - B - 121-2023-24.- अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है , कि एन . टी. पी . सी. लिमिटेड, खरगोन " वृहद ताप विद्युत परियोजना के अंतर्गत भूमिगत पाईपलाईन में जल परिवहन हेतु ग्राम - भोकरीया, प. ह . नं. - 44, रा . नि. मं. - 02, सनावद , तहसील- सनावद, जिला- खरगोन, मध्यप्रदेश राज्य में अपर प्रबंधक ( एफ. जी. डी. ) , एन. टी. पी . सी. लिमिटेड, खरगोन ( म. प्र . ) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाई जाए .

और अतएव , राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है, कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन , केवल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है , जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है , उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 ( क्रमांक-5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है , उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है . इक्कीस दिवस के भीतर , भूमि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं सक्षम प्राधिकारी, बड़वाह , जिला खरगोन, मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा :-

अनुसूची

तहसील

जिला

खसरा क्रमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का क्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि ( हेक्टेयर में )

(5)

(4)

0.200 (1) खरगोन

(2) सनावद

0.150

11/2

(3)

ाम- भोकरीया,

प. ह . नं. -44

 11/3                  0.050
  10                   0.300
 15/5                  0.070
 15/2                  0.180
 15/3                  0.330
 16/4                  0.200
 16/6                  0.030
 16/3                  0.380
 26/1                  0.050
 26/4                  0.200
 25/2                  0.070
 25/1                  0.020
 26/2                  0.280
 24/6                  0.040
24/3/3                 0.070
 24/4                  0.225
 21/3                  0.010

6295

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 जून 2023

भाग 1 ]

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

0.010

0.300

0.170

0.150

0.016

23/3

0.015

23/8

0.010

3.526

23/1 22/3 22/1 22/5 26

कुल योग .

प्ररुप " ख "

[नियम 5 का उपनियम ( 2 ) ]

पत्र क्र. 1885 - रीडर - 1-2023 - क्र . 0014- B-121-2023-24.-अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है , कि एन . टी. पी . सी. लिमिटेड, खरगोन " वृहद ताप विद्युत परियोजना के अंतर्गत भूमिगत पाईपलाईन में जल परिवहन हेतु ग्राम - खनगांव, प. ह . नं. - 47 , रा. नि. मं. - 02, सनावद, तहसील- सनावद, जिला- खरगोन, मध्यप्रदेश राज्य में अपर प्रबंधक (एफ. जी. डी. ) , एन. टी. पी. सी. लिमिटेड, खरगोन ( म. प्र . ) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाई जाए.

और अतएव, राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है, कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है , जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है , उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम , 2012 ( क्रमांक- 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है .

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है , उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है . इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं सक्षम प्राधिकारी, बड़वाह , जिला खरगोन , मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा :-

अनुसूची

उपयोग के

खसरा

ग्राम / पटवारी

तहसील

जिला

अधिकार के लिये

क्रमांक

हल्का क्रमांक

अर्जित की जाने वाली भूमि ( हेक्टेयर में)

(5)

(2)

(1)

0.030

63/14

(3) ग्राम-खनगांव ,

सनावद

खरगोन

0.200

63/15

प. ह . नं. -47

                     (4)
                     65/3                  0.250
                     65/1                  0.200
                      64                   0.030
                      05                  0.710
कुल योग .

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 जून 2023

6296

प्ररुप " ख "

[नियम 5 का उपनियम (2 ) ]

पत्र क्र . 1888 - रीडर- 1-2023 - क्र. 0018 - B-121-2023-24.- अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है , कि एन . टी. पी . सी. लिमिटेड , खरगोन " वृहद ताप विद्युत परियोजना के अंतर्गत भूमिगत पाईपलाईन में जल परिवहन हेतु ग्राम- भोकर , प. ह. नं.-49, रा . नि. मं. - 02 , सनावद, तहसील- सनावद, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश राज्य में अपर प्रबंधक ( एफ. जी. डी. ) , एन. टी. पी. सी. लिमिटेड , खरगोन ( म. प्र. ) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए.

और अतएव , राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है , कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है , जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है , उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम , 2012 ( क्रमांक- 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है .

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है . इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन , केवल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं सक्षम प्राधिकारी , वड़वाह, जिला खरगोन , मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा

अनुसूची

उपयोग के तहसील

जिला

खसरा क्रमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का क्रमांक

अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि ( हेक्टेयर में )

(2)

0.160 सनावद

(1) खरगोन

0.180

(3)

ग्राम- भोकर,

प. ह . नं. -49

0.450 0.580 0.200

(5) 0.380 0.250 0.440 0.110 0.300 3.050

(4) 43/1 43/2 42 39/6 40 15/3 15/1 16 14/1 14/2 10

कुल योग ..

प्ररुप " ख "

[नियम 5 का उपनियम (2 ) ]

पत्र क्र . 1891 - रीडर -1-2023 - क्र. 0019- B-121-2023-24.-अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है , कि एन. टी. पी. सी. लिमिटेड , खरगोन " वृहद ताप विद्युत परियोजना के अंतर्गत भूमिगत पाईपलाईन में जल परिवहन हेतु ग्राम- बासवा, प. ह . नं. - 47, तहसील- सनावद, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश राज्य में अपर प्रबंधक ( एफ. जी. डी. ) , एन. टी. पी. सी. लिमिटेड, खरगोन ( म. प्र. ) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाई जाए .

6297

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 जून 2023

भाग 1 ]

और अतएव , राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है , कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है , जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है , उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 ( क्रमांक- 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है .

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है , उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है . इक्कीस दिवस के भीतर , भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं सक्षम प्राधिकारी, बड़वाह, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा :-

अनुसूची

उपयोग के तहसील

जिला

खसरा क्रमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का क्रमांक

अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि ( हेक्टेयर में )

(5)

(4)

(1)

0.250

5/1

(2) सनावद

खरगोन

0.040

5/4

(3)

ग्राम- बासवा

प. ह. नं. -47

0.200

6/1

0.155

6/3

0.030

6/4

0.200

7/2

0.055

73/1

0.050

73/6

0.040

73/2

0.200

73/5

0.030

74/1

0.200

74/3/1

0.180

74/2

0.070

69/1/1

0.120

76/1

0.010

77/1

0.500

113/1

0.075

113/2

114/1

0.120 2.525

19

कुल योग .

प्ररुप "ख "

[नियम 5 का उपनियम (2 ) ]

पत्र क्र . 1894 - रीडर - 1-2023 - क्र . 0020- B-121-2023-24.- अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है , कि एन. टी. पी . सी. लिमिटेड, खरगोन " वृहद ताप विद्युत परियोजना के अंतर्गत भूमिगत पाईपलाईन में जल परिवहन हेतु ग्राम- बावनी, प . ह . नं. -49 , तहसील- सनावद, जिला खरगोन मध्यप्रदेश राज्य में अपर प्रबंधक ( एफ. जी. डी. ) , एन . टी. पी. सी. लिमिटेड, खरगोन ( म. प्र. ) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए.

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 जून 2023

6298

और अतएव , राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है , कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 ( क्रमांक- 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है .

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है . इक्कीस दिवस के भीतर , भूमि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं सक्षम प्राधिकारी , बड़वाह, जिला खरगोन , मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा : -

अनुसूची

उपयोग के तहसील

जिला

खसरा क्रमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का क्रमांक

अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि ( हेक्टेयर में )

(5)

0.160 (2) सनावद

(1) खरगोन

0.200

(3)

ग्राम-बावनी,

प. ह . नं. -49

0.500

0.050

0.150

0.400

0.350

0.020

0.040 1.870

(4) 1/1 3 1/2 5 10 11/2 13/1 13/2 9/1 09

कुल योग

प्ररुप " ख "

[नियम 5 का उपनियम (2 ) ]

पत्र क्र. 1897- रीडर - 1-2023 - क्र . 0021 - B - 121-2023-24.- अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है, कि एन . टी. पी. सी. लिमिटेड , खरगोन " वृहद ताप विद्युत परियोजना के अंतर्गत भूमिगत पाईपलाईन में जल परिवहन हेतु ग्राम- अंजरुद, प. ह. नं .- 44 , तहसील- सनावद, जिला खरगोन मध्यप्रदेश राज्य में अपर प्रबंधक ( एफ. जी. डी. ) , एन. टी. पी. सी. लिमिटेड, खरगोन (म. प्र. ) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए.

और अतएव , राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है , कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है , जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है , उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम , 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है .

6299

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 जून 2023

भाग 1 ]

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है , उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है . इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं सक्षम प्राधिकारी, बड़वाह , जिला खरगोन , मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा : -

अनुसूची

तहसील जिला

खसरा

क्रमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का क्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि ( हेक्टेयर में )

(5) (4)

(3)

(2) (1)

सनावद खरगोन

0.385 250

0.65.0 238/3

ग्राम-अंजरुद,

प. ह . नं. -44

                     243/1                  0.630
                     220/2                  0.220
                     238/5                  0.080
                     239/1                  0.160
                     245/1                  0.250
                     245/2                  0.460
                     220/1                  0.150
                     221/1                  0.010
                      46                    0.040
                      38/2                  0.021
                       39                   0.150
                      41/1                  0.030
                      47/1                  0.290
                      38/1                  0.300
कुल योग ..             16                   3.826

बी. एस. कलेश , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं सक्षम प्राधिकारी.

कार्यालय , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं सक्षम प्राधिकारी, जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश

खण्डवा , दिनांक 26 मई 2023

प्ररूप " घ"

(नियम 6 देखिए)

पत्र क्र. रीडर - 1-2023 - राजस्व प्रकरण क्रमांक- 419- बी-121-2022-23.- अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम , 2012 ( क्रमांक -5, सन् 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक-4469- री- 1-2021 - खण्डवा , दिनांक 7 दिसम्बर 2022 द्वारा, राज्य सरकार ने जावर माईक्रो उद्वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत ग्राम-जावर , प. ह. नं. - 57 में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक -02 से बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर क्रमांक -2 ( B ) की ब्रांच माईनर पाईप नहर क्रमांक -05 एवं 58 में जल परिवहन हेतु ग्राम खुटफल , प. ह. नं. 50, रा. नि. मं .- 03 , जावर , तहसील एवं जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश में भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 जून 2023

6300

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 30 दिसम्बर 2022 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है .

अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर , राज्य सरकार में निहित होगा :-

अनुसूची

खसरा

तहसील

जिला

क्रमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का क्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि ( हेक्टेयर में )

(5)

(4)

(2)

(1)

0.094

397/2

खण्डवा

खण्डवा

0.037

398

(3)

ग्राम-खुटफल,

प. ह . नं. - 50

396/7                 0.012
395/3                 0.050
393/1                 0.046
 374                  0.010-
 375                   0.036
 372                  0.049
244/3                  0.072
244/2                 0.004
 257                   0.025
255/1                  0.005
 256                   0.024
 262                   0.017
 95                    0.085
 62/3                  0.092
  60                   0.008
  59                   0.024
  58                   0.006
  56                   0.024
  57                   0.025
  54                   0.040
 53/2                  0.017
 21/4                  0.025
 21/3                  0.029
 21/2                  0.026
18, 19                 0.073
 20/1                  0.050
   8                   0.033
   9                   0.067
  212                  0.009
  211                  0,030
 161/1                 0.033

6301

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 जून 2023

भाग 1 ]

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

0.072

160/3

0.011

159

0.025

156/1

0.035

156/2

0.080

155

0.093

153/2

1.493

39

कुल योग .

प्ररुप " घ "

(नियम 6 देखिए)

पत्र क्र. रीडर - 1-2023 - राजस्व प्रकरण क्रमांक- 415- बी- 121-2022-23 .- अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 ( क्रमांक -5, सन् 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक-4461- री-1-2021 - खण्डवा , दिनांक 7 दिसम्बर 2022 द्वारा , राज्य सरकार ने जावर माईक्रो उद्वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत ग्राम - जावर, प. ह. नं. -57 में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक -02 से बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर क्रमांक -2 ( C ) में जल परिवहन हेतु ग्राम- सिहाड़ा , प. ह . नं. 70, रा. नि. मं. - 04 , खण्डवा 1 , तहसील एवं जिला खण्डवा में भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है.

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 30 दिसम्बर 2022 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर , सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है.

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा , पाईपलाईन , बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा :-

अनुसूची

तहसील

जिला

खसरा क्रमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का क्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि ( हेक्टेयर में )

(5)

(4)

(1)

0.034

848

(2) खण्डवा

खण्डवा

0.015

847

(3)

ग्राम-सिहाड़ा,

प. ह . नं. -70

0.018

846

0.017

845

0.029

840

0.017

842

0.013

841

0.028

838

0.032

837

0.030

864/1 [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 जून 2023

6302

                     (2)               (3)               (4)                  (5)
(1)
                                                        864/2                 0.005
                                                         867                  0.016
                                                         866                  0.072
                                                         870                  0.023
                                                         879                  0.012
                                                         884                  0.006
                                                         878                  0.005
                                                        891/1                 0.024
                                                         883                  0.020
                                                         886                  0.017
                                                         887                  0.005
                                                         882                  0.024
                                                         888                  0.015
                                                         890                  0.049
                                                         932                  0.039
                                                         933                  0.049
                                                         929                  0.059
                                                         964                  0.039
                                                         967                  0.030
                                                         972/2                0.040
                                                         972/3                 0.013
                                                         969/1                 0.079
                                                         1012                  0.003
                                                         1034                  0.067
                                                        1037/1                 0.025
                                                        1145/2                 0.010
                                                        1037/2                 0.039
                                                        1145/1                 0.025
                                                        1037/3                 0.039
                                                        1145/3                 0.015
                                                         1144                  0.030
                                    कुल योग               41                   1.127

प्ररुप " घ"

(नियम 6 देखिए)

पत्र क्र. रीडर - 1-2023 - राजस्व प्रकरण क्रमांक-418- बी- 121-2022-23 .- अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 ( क्रमांक -5 , सन् 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक-4467- री-1-2021 - खण्डवा , दिनांक 7 दिसम्बर 2022 द्वारा, राज्य सरकार ने जावर माईक्रो उ‌द्वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत ग्राम- जावर, प. ह . नं. - 57 में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक-02 से बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर क्रमांक-2 ( C) की ब्रांच माईनर पाईप नहर क्रमांक 06 में जल परिवहन हेतु ग्राम- बड़िया तुला, प. ह . नं. 69 , रा. नि. मं.- 04 , खण्डवा1 , तहसील एवं जिला खण्डवा , मध्यप्रदेश में भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है.

6303

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 जून 2023

भाग 1 ]

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 30 दिसम्बर 2022 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर , सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है .

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा , पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा :-

अनुसूची

तहसील

जिला

खसरा क्रमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का क्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि ( हेक्टेयर में )

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

0.010

208/1

खण्डवा

खण्डवा

0.021

ग्राम- बड़िया तुला,

प. ह . नं . -69

                     209/1
                     208/2                  0.012
                     211/1                  0.061
                     214/2                  0.006
                     214/1                  0.059
                      215                   0.021
                      224                   0.046
                     216/1                  0.012
                     223/1                  0.034
                     223/3                  0.027
                     221/1                  0.035
                       12                   0.344
कुल योग .

प्ररुप " घ"

(नियम 6 देखिए)

पत्र क्र. रीडर - 1-2023 - राजस्व प्रकरण क्रमांक-413- बी- 121-2022-23.- अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 ( क्रमांक -5 , सन् 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक- 4457- री-1-2021 - खण्डवा, दिनांक 7 दिसम्बर 2022 द्वारा , राज्य सरकार ने जावर माईक्रो उद्वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत ग्राम - जावर, प. ह. नं. - 57 में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक-02 से बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर क्रमांक-2 ( B ) की ब्रांच माईनर पाईप नहर क्रमांक -113 में जल परिवहन हेतु ग्राम - केहलारी, प. ह. नं . 48 , रा. नि. मं. - 03 , जावर, तहसील एवं जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है .

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 30 दिसम्बर 2022 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर , सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है.

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा , पाईपलाईन , बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 जून 2023

6304

अनुसूची

तहसील

जिला

खसरा क्रमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का क्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि ( हेक्टेयर में )

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

0.039

687

खण्डवा

खण्डवा

ग्राम-केहलारी,

प. ह . नं. -48

0.039

कुल योग .. 01

प्ररुप " घ"

(नियम 6 देखिए)

पत्र क्र. रीडर - 1-2023 - राजस्व प्रकरण क्रमांक- 417- बी- 121-2022-23.- अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 ( क्रमांक -5 , सन् 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक- 4465- री-1-2021 - खण्डवा , दिनांक 7 दिसम्बर 2022 द्वारा , राज्य सरकार ने जावर माईक्रो उद्वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत ग्राम - जावर, प. ह . नं . - 57 में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक-02 से बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर क्रमांक-2 (C ) की ब्रांच माईनर पाईप नहर क्रमांक-23 , 35 एवं 95 में जल परिवहन हेतु ग्राम - बड़गांवमाली , प. ह . नं. 84 , रा . नि. मं. - 04 , खण्डवा-1 , तहसील एवं जिला खण्डवा , मध्यप्रदेश में भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है.

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 30 दिसम्बर 2022 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/ अधिभोगी को भी दी गई है.

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा, पाईपलाईन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा :-

अनुसूची

उपयोग के तहसील

जिला

खसरा क्रमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का क्रमांक

अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि ( हेक्टेयर में )

(5)

0.119 (2) खण्डवा

(1) खण्डवा

0.041

(3)

ग्राम- बड़गांवमाली,

प. ह. नं. -84

 (4)
 742
758/1
 727                  0.027
 725                 0.020
 726                 0.021
 724                 0.024
 722                  0.007
614/2                 0.054
 716                  0.028
 717                  0.011

6305

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 जून 2023

भाग 1 ]

(4)

(3)

(2)

(1)

715

713 (5)

0.061

0.071

ग्राम-वड़गांवमाली,

प. ह. नं . 84

 711                   0.030
 710                   0.058
 385                   0.012
617/1                  0.078
 613                   0.023
614/1                  0.051
 762                   0.064
 615                   0.016
 612/3                 0.028
 609/1                 0.041
 609/2                 0.029
 608/2                 0.010
 605/3                 0.047
 295                   0.051
 298                   0.122
 301/1                 0.044
301/3/1                0.028
 744/1                 0.040
301/3/2                0.043
301/3/3                0.043
  302                  0.004
 349/2                 0.045
 592/1                 0.019
 591                   0.051
 590/4                 0.011
 590/3                 0.010
 590/2                 0.010
 590/1                 0.011
 589/1                  0.015
 589/2                  0.025
  573                   0.119
574/2/2                 0.031
 483/1                  0.024
 483/2                  0.025
 483/3                  0.032
 481/2                  0.009
481/1/1                 0.025
  477                   0.050
  441                   0.059
  443                   0.013
  446                   0.083
 450/1                  0.033
  453                   0.117
  454                   0.007

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 जून 2023

6306

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

0.029

747/4

0.035

747/3

ग्राम - वड़गांवमाली,

प. ह . नं. 84

                747/2                  0.042
                 746                   0.052
                 755                   0.029
                752/2                  0.039
                758/3                  0.049
                 760                   0.053
                761/1                  0.025
                761/2                  0.025
                 765                   0.070
                 780                   0.064
                 781                   0.053
                779/2                  0.019
                 778                   0.090
                634/1                  0.029
                634/2                  0.018
                645/2/2                0.025
                 646                   0.036
                 647                   0.041
                 648/1                 0.084
                 651/1                 0.033
                652/1                  0.013
कुल योग ..        79                   3.123

प्ररुप " घ"

(नियम 6 देखिए)

पत्र क्र. - रीडर- 1-2023- राजस्व प्रकरण क्रमांक-416-बी- 121-2022-23 .-अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम , 2012 ( क्रमांक -5, सन् 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक-4463- री-1-2021 - खण्डवा, दिनांक 7 दिसम्बर 2022 द्वारा , राज्य सरकार ने जावर माईक्रो उद्वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत ग्राम-जावर , प. ह . नं. - 57 में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक-02 से बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर क्रमांक -2 ( B ) की ब्रांच माईनर पाईप नहर क्रमांक 23 में जल परिवहन हेतु ग्राम - ललवाड़ा, प. ह . नं. 55, रा.नि.मं. 03 , जावर, तहसील एवं जिला खण्डवा , मध्यप्रदेश में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है .

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 30 दिसम्बर 2022 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है.

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा , पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर , राज्य सरकार में निहित होगा :-

6307

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 जून 2023

भाग 1 ]

अनुसूची

खसरा

तहसील

जिला

क्रमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का क्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि ( हेक्टेयर में )

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

0.023

19

खण्डवा

खण्डवा

0.066

10/3

ग्राम-ललवाड़ा,

प. ह . नं . 55

                 10/2                  0.039
                10/1/2                 0.026
                10/1/1                 0.054
                  05                   0.208
कुल योग ..

प्ररूप " घ"

(नियम 6 देखिए)

पत्र क्र. रीडर - 1-2023 - राजस्व प्रकरण क्रमांक-414- बी- 121-2022-23.- अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम , 2012 ( क्रमांक -5, सन् 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक- 4459- री-1-2021 - खण्डवा , दिनांक 7 दिसम्बर 2022 द्वारा , राज्य सरकार ने जावर माईक्रो उद्वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत ग्राम-जावर , प. ह . नं. - 57 में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक -02 से बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर क्रमांक-2 ( B ) में जल परिवहन हेतु ग्राम- ललवाड़ा, प. ह. नं. 55 , रा.नि.मं. - 03 , जावर, तहसील एवं जिला- खण्डवा मध्यप्रदेश में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है .

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 30 दिसम्बर 2022 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर , सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है.

अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा , पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर , राज्य सरकार में निहित होगा :-

अनुसूची

खसरा

तहसील

जिला

क्रमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का क्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि ( हेक्टेयर में )

(5)

(4)

(2)

(1)

0.032

14/1

खण्डवा

खण्डवा

0.032

14/2

(3)

ग्राम- ललवाड़ा,

प. ह . नं . - 55

0.033

14/3

0.026

15 [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 जून 2023

6308

(1)                  (2)              (3)               (4)                  (5)
                                                         12                  0.050
                                                         57                  0.074
                                                        10/3                 0.049
                                                         54                  0.010
                                                         19                  0.097
                                                         20                  0.025
                                                        21/2                 0.059
                                                        55/1                 0.026
                                                        55/2                 0.014
                                                        55/3                 0.006
                                                        86/1                 0.018
                                                         84                  0.015
                                                         85                  0.019
                                                         47                  0.015
                                                        87/3                 0.047
                                                        101/1                0.033
                                                        101/2                0.043
                                                        101/3                0.050
                                                         100                 0.013
                                                        99/1                 0.047
                                                        99/2                  0.023
                                                         98                   0.002
                                                        97/1                  0.030
                                                        97/3                 0.069
                                                        97/2                  0.038
                                        कुल योग ...      29                   0.995

अरविन्द कुमार चौहान , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं सक्षम प्राधिकारी.

6309

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 जून 2023

भाग 1 ]

कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं सक्षम प्राधिकारी , बड़वाह , जिला खरगोन, ( मध्यप्रदेश )

बड़वाह , दिनांक 2 जून 2023

प्ररूप " घ"

(नियम 6 देखिए)

पत्र क्र. 2006 - रीडर -1-2023 - राजस्व प्रकरण क्रमांक- 0706- ब-121-2022-23 . अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम , 2012 ( क्रमांक-5 , सन् 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक- 669- री -1-2023 - बड़वाह , दिनांक 20 फरवरी 2023 द्वारा , राज्य सरकार ने भीकनगांव - बिंजलवाड़ा माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरासागर परियोजना की मुख्य नहर की आर. डी. 53.63 कि.मी. पर निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक -02 ग्राम- बावड़िया से ग्राम खारवी तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर की ब्रांच माईनर पाईप नहर क्रमांक -16 में जल परिवहन हेतु ग्राम- धनकलां प. ह. नं. - 30, रा. नि. मं. - 02, सनावद , तहसील - सनावद, जिला खरगोन में भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है.

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 24 मार्च 2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर , सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है.

अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा , पाईपलाईन , बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर , राज्य सरकार में निहित होगा :-

अनुसूची

तहसील

जिला

खसरा क्रमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का क्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि ( हेक्टेयर में)

(1)

(2) सनावद

खरगोन

(3)

ग्राम- धनकलां

प. ह . नं. -30

                     (4)                   (5)
                      197                  0.009
                     199/1                 0.033
                     198/4                 0.008
                     198/3                 0.041
                      196                  0.003
                     211/2                 0.026
                     180/2                 0.016
                     180/1                 0.064
                     183/2                 0.025
                      39                   0.006
                     41/2                  0.095
                      28                   0.207
                      29                   0.019
कुल योग ..            13                   0.0552

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 जून 2023

6310

प्ररूप " घ"

[नियम 6 देखिए]

पत्र क्र. 2007 - रीडर - 1-2023 - राजस्व प्रकरण क्रमांक- 0712 - ब- 121-2022-23.- अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 ( क्रमांक-5 , सन् 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक- 867- री- 1-2023 - बड़वाह , दिनांक 9 मार्च , 2023 द्वारा, राज्य सरकार ने भीकनगांव- बिंजलवाड़ा माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरासागर परियोजना की मुख्य नहर की आर. डी. 53.63 कि.मी. पर निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक-02 ग्राम- बावड़िया से ग्राम खारवी तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर की ब्रांच माईनर पाईप नहर क्रमांक-03 व 16 में जल परिवहन हेतु ग्राम- बावड़िया प. ह . नं. -29, रा. नि. मं.- 01 , बेड़िया, तहसील- सनावद, जिला खरगोन में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है .

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 24 मार्च 2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर , सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/ अधिभोगी को भी दी गई है .

अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा , पाईपलाईन , बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा :-

अनुसूची

तहसील

जिला

खसरा क्रमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का क्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि ( हेक्टेयर में )

 (1)                 (2)                             (4)                  (5)
                                                      137                0.016
खरगोन               सनावद
                                                      136                0.172

(3)

ग्राम- बावड़िया

प. ह . नं. - 29

0.072

135/1

0.030

133/1

0.035

128/4

0.031

131/3

0.022

128/6

0.004

132/3

0.042

132/1

0.007

131/4

0.008

131/2

0.019

131/1

0.029

112

0.020

40/6

0.013

40/5

0.004

42/5

0.011

42/4

0.006

40/4

0.005

40/3

0.036

42/3

0.009

42/2

0.011

40/2 6311

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 जून 2023

भाग 1 ]

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

0.037

42/1

0.004

29

0.008

41

0.006

34/9/2

0.018

34/10

0.022

34/11

0.697

28

कुल योग

प्ररूप " घ"

(नियम 6 देखिए)

पत्र क्र. 2008 - रीडर - 1-2023 - राजस्व प्रकरण क्रमांक- 0711 - ब-121-2022-23.-अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 ( क्रमांक -5 , सन् 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक- 864- री-1-2023 - बड़वाह , दिनांक 9 मार्च , 2023 द्वारा , राज्य सरकार ने भीकनगांव- बिंजलवाड़ा माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरासागर परियोजना की मुख्य नहर की आर. डी. 53.63 कि.मी. पर निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक -02 ग्राम- बावड़िया से ग्राम - खारवी तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर की ब्रांच माईनर पाईप नहर क्रमांक -03 व 36 में जल परिवहन हेतु ग्राम- गुमटी, प . ह. नं . - 29, रा. नि. मं. - 02, सनावद, तहसील - सनावद , जिला खरगोन में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है.

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 24 मार्च, 2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है .

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर , राज्य सरकार में निहित होगा :-

अनुसूची

उपयोग के

खसरा

तहसील

जिला

क्रमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का क्रमांक

अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि ( हेक्टेयर में )

(5)

(4)

(2)

(1)

0.034

174/1

(3) ग्राम-गुमटी,

सनावद

खरगोन

0.049

310

प. ह . नं. -29

                      308/2                  0.030
                      312/7                  0.042
                      366/1                  0.008
                      366/2                  0.046
                      367/3                  0.037
                      367/2                  0.012
                     371 /1 ब                0.083
कुल योग                09                    0.341

[भाग 1 6312

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 जून 2023

प्ररूप " घ"

(नियम 6 देखिए)

पत्र क्र. 2009 - रीडर - 1-2023 - राजस्व प्रकरण क्रमांक- 0713 - ब - 121-2022-23.-अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 ( क्रमांक -5 , सन् 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक- 870- री - 1-2023 - बड़वाह , दिनांक 9 मार्च, 2023 द्वारा, राज्य सरकार ने भीकनगांव- विंजलवाड़ा माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरासागर परियोजना की मुख्य नहर की आर. डी. 53.63 कि.मी. पर निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक -02 ग्राम- बावड़िया से ग्राम खारवी तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर की ब्रांच माईनर पाईप नहर क्रमांक-36 व 199 में जल परिवहन हेतु ग्राम - बिंजलवाड़ा, प. ह. नं. - 28 , रा. नि. मं . - 01 , बेड़िया, तहसील- सनावद, जिला- खरगोन में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है.

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 24 मार्च, 2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर , सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/ अधिभोगी को भी दी गई है.

अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा , पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा :-

अनुसूची

तहसील

जिला

ग्राम / पटवारी

हल्का क्रमांक

खसरा क्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में )

(5)

(4)

0.029

151/4

(2) सनावद

(1) खरगोन

0.041

151/5

(3)

ग्राम-बिंजलवाड़ा,

प. ह. नं.- 28

                     151/6                 0.007
                     151/3                 0.063
                     151/2                 0.054
                      149                  0.149
                    127/11                 0.013
                     127/10                0.016
                     127/9                 0.036
                     127/8                 0.035
                     148/2                 0.030
                     148/1                 0.045
                     134/1                 0.023
                     134/2                 0.036
                     134/3                 0.045
                      80/6                 0.018
                     80/13                 0.015
                     80/2                  0.038
                      80/7                 0.046
                      80/3                 0.052
                     80/11                  0.026
                     80/15                 0.039
                     80/12                  0.004
                      80/8                  0.007
                      76/2                 0.024
                      76/1                  0.021
                       66                  0.012
                      135                  0.003
कुल योग .             28                    0.927

बी. एस. कलेश, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं सक्षम प्राधिकारी.

6313

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 जून 2023

भाग 1 ]

कार्यालय , कलेक्टर, जिला शहडोल , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

शहडोल , दिनांक 8 जून 2023

क्र.- दस- भू-अर्जन-प्र. क्र. 30-अ- 82-2022-23-3642.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

क्र.-दस- भू- अर्जन- प्र . क्र. 31-अ- 82-2022-23-3641.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

(क) जिला- शहडोल

अनुसूची

(ख ) तहसील- ब्यौहारी

(ग) ग्राम- भमरहा द्वितीय

(1 ) भूमि का वर्णन-

(घ) लगभग क्षेत्रफल ( निजी भूमि ) - 0.880 हेक्टेयर.

(क) जिला- शहडोल

(ख) तहसील- जयसिंहनगर

रकबा ( हेक्टर में )

खसरा नम्बर

(ग ) ग्राम-करकी

(2)

(1)

(घ) लगभग क्षेत्रफल ( निजी भूमि ) -1.190 हेक्टेयर.

0.121

644/2/2

रकबा ( हेक्टर में )

खसरा नम्बर

0.198

644/6/1

(2)

(1)

0.063

644/4/3/2

0.065

1774/1

0.050

1775/1/1

0.275

702/1

0.065

1774/2

0.013

702/2

0.050

1775/1/2

0.210

0.230

710

1763/1

0.230

1763/2

0.880

कुल योग

0.180

1775/2

0.260

1776/2

0.060

1753

1.190

कुल योग .

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- राज्यमार्ग -57 के रीवा ब्यौहारी- टेटका मोड खण्ड के पेब्ड शोल्डर के साथ 2 लेन का पुनर्वास और उन्नयन ( आरंभ चैनेज 0.00 से 18.55 कि. मी. तक, बघवार नहर पुल निर्माण से आरंभ 32.60 से 33.00 कि. मी. और आरंभ 40.45 किमी से 111.50 किमी तक , डिजाईन लम्बाई 90 कि. मी. ).

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- राज्यमार्ग -57 के रीवा ब्यौहारी- टेटका मोड खण्ड के पेब्ड शोल्डर के साथ 2 लेन का पुनर्वास और उन्नयन ( आरंभ चैनेज 0.00 से 18.55 कि. मी. तक, बघवार नहर पुल निर्माण से आरंभ 32.60 से 33.00 कि. मी. और आरंभ 40.45 किमी से 111.50 किमी तक, डिजाईन लम्बाई 90 कि.मी. ) .

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) ब्यौहारी , जिला शहडोल, मध्यप्रदेश / संभागीय प्रबंधक, मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम लिमिटेड शहडोल, मध्यप्रदेश के कार्यालय में किया जा सकता है .

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) जयसिंहनगर जिला शहडोल/ संभागीय प्रबंधक, मध्यप्रदेश विकास निगम लिमिटेड शहडोल के कार्यालय में किया जा सकता है.

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 जून 2023

6314

क्र.-दस- भू-अर्जन-प्र. क्र. 29-अ- 82-2022-23-3643.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- शहडोल

(ख) तहसील- ब्यौहारी

(ग) ग्राम-जगमल

(घ ) लगभगं क्षेत्रफल ( निजी भूमि ) - 0.669 हेक्टेयर.

रकबा ( हेक्टर में ) खसरा नम्बर

(2)

(1)

0.021

228/1

0.021

228/2

0.043

228/3

228/4

0.085

0.010

229/1

0.010

229/3

0.020

229/4

0.040

229/5

0.081

245/1

0.205

245/2/1/1/1/1/1/1/1

0.008

245/2/1/1/1/2

0.016

245/2/1/1/2

0.005

245/2/1/1/1/1/1/2

0.010

245/2/1/1/1/1/2

0.005

245/2/1/1/1/1/1/1/2

0.063

246/1

0.006

246/2/1/1/1/1/2/2

0.006

246/2/1/1/1/1/1/1/2

0.005

246/2/1/1/1/1/1/2

0.005

246/2/1/1/1/2

0.004

246/2/1/1/1/1/1/1/1/2

0.669

कुल योग

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- राज्यमार्ग -57 के रीवा- व्यौहारी- टेटका मोड खण्ड के पेब्ड शोल्डर के साथ 2 लेन का पुनर्वास और उन्नयन ( आरंभ चैनेज 0.00 से 18.55 कि. मी. तक, बघवार नहर पुल निर्माण से आरंभ 32.60 से 33.00 कि. मी. और आरंभ 40.45 किमी से 111.50 किमी तक, डिजाईन लम्बाई 90 कि. मी. ) .

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) ब्यौहारी , जिला शहडोल मध्यप्रदेश / संभागीय प्रबंधक, मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम लिमिटेड शहडोल, मध्यप्रदेश के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र.- दस- भू- अर्जन-प्र. क्र. 32-अ- 82-2022-23-3644.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि, अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- शहडोल

(ख ) तहसील- जयसिंहनगर

(ग ) ग्राम- टेटका

(घ) लगभग क्षेत्रफल ( निजी भूमि )- 1.772 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

रकबा ( हेक्टर में )

(2)

(1)

0.300

655/1

0.135

744/1/1/2

0.063

744/1/1/2/1/1

0.066

744/1/1/2/1/3

0.090

744/1/1/2/2

0.186

744/1/3/1

0.120

744/2/2

0.120

744/2/3

0.022

744/3/4

0.022

744/3/5

0.078

744/3/6

0.084

744/3/7

0.084

744/3/8

0.033

744/3/9

0.033

744/3/10

0.135

744/4/1/2

0.135

744/4/1/1

0.066

744/5/1

1.772

कुल योग 6315

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 जून 2023

भाग 1 ]

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) जयसिंहनगर जिला शहडोल, मध्यप्रदेश / संभागीय प्रबंधक, मध्यप्रदेश सडक विकास निगम लिमिटेड शहडोल मध्यप्रदेश के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

वंदना वैद्य , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- राज्यमार्ग -57 के रीवा ब्यौहारी- टेटका मोड खण्ड के पेब्ड शोल्डर के साथ 2 लेन का पुनर्वास और उन्नयन ( आरंभ चैनेज 0.00 से 18.55 कि. मी. तक, बघवार नहर पुल निर्माण से आरंभ 32.60 से 33.00 कि. मी. और आरंभ 40.45 किमी से 111.50 किमी तक, डिजाईन लम्बाई 90 कि. मी.)

कार्यालय , कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सागर, दिनांक 14 मार्च 2023

क्र. 20अ- 82-21-22 - भू- अर्जन- 23-2242- मौजा बरोदा रहली पट. ह. नं. 113 तहसील सागर.- भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 ( 1 ) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन दिनांक से प्रावधानित समय - सीमा 60 दिवस की अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है एवं समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भूमि की सार्वजनिक लोक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है एवं उक्त भूमि के अर्जन से किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार का विस्थापन नहीं किया जाना है अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के पद ( 2 ) में वर्णित भूमि एवं स्थाई परिसंपत्तियां लोक प्रयोजन हेतु अपेक्षित है:-

( 1 ) परियोजना का नाम बरौदा जलाशय निर्माण

(2) भूमि का विवरण

जिला-सागर

(क)

तहसील-सागर

(ख)

ग्राम- बरौदा रहली

(ग)

(घ) पट. ह . नं.- 113

अर्जित भूमि का क्षेत्रफल-1.920 हेक्टर

(ङ)

अनुसूची

खसरा नं.

अर्जित भूमि का भूमि पर स्थित स्थावर परिसंपत्तियों का विवरण

विवरण

कुल रकबा

स्वामित्व का प्रकार

भू- धारक का नाम/ पिता एवं पति का नाम

सिंचित असिंचित

(7)

(6)

(5)

(4)

(2)

(1)

0.000

1.920

2.390

(3) 829

भूमिस्वामी

लखन सिंह पिता कृपन सिंह

बेल-38 , सीताफल-2 आंवला-6 , सागौन-772 साजा-21 , महुआ-7 , पीपल-4 , रेंजा-22 नीम-3, छेवला-28 करंज-4 , अचार-2 , धौ-1 , बेरी -1 , कोहा-10 , किरवार -4 गुरार-2 , चिरौल-3 करौंदा-10 , खैर -4 [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 जून 2023

6316

प्रस्तावित भूमि के अर्जन से किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार का पुनर्व्यवस्थापन किया जाना अपेक्षित नहीं है अतः पुनर्व्यवस्थापन क्षेत्र की पहचान किया जाना एवं पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का प्रकाशन किया जाना आवश्यक नहीं है .

अधिनियम, 2013 की धारा 21 के तहत् हितबद्ध व्यक्तियों को यह भी सूचित किया जाता है कि सरकार का आशय भूमि का कब्जा लेने का है और ऐसी भूमि में सभी हितों के लिए प्रतिकरों और पुनर्वास तथा प्रतिस्थापन के दावे न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी , सागर , जिला सागर के कार्यालय में दिनांक 21 अप्रैल 2023 को प्रात: 10.30 बजे से दोपहर 3.00 बजे तक व्यक्तिगत रूप से या अभिकर्ता द्वारा या अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर भूमि में अपने-अपने हितों की प्रकृति तथा ऐसे हितों के लिए प्रतिकर के दावों की रकम और विशिष्टियां , धारा 20 के अधीन किए गए मापों के संबंध में आक्षेप यदि कोई हों, के साथ पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के दावे प्रस्तुत कर सकते हैं .

भूमि के नक्शे तथा प्लान का निरीक्षण , न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी , सागर, जिला सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 , सागर, जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है .

दीपक आर्य, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) नागदा, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश

उज्जैन , दिनांक 7 जून 2023

प्रारूप ' घ '

(नियम -6 के अंतर्गत )

क्र. री. 1-2023.- अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईप लाईन केबल डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 ( क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) की सक्षम अधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक 330 /री -1 / 2023 नागदा, दिनांक 12 अप्रैल 2023 राज्य सरकार नर्मदा क्षिप्रा बहुउ‌द्देशीय परियोजना कस्बा उन्हेल, तहसील नागदा , जिला उज्जैन मध्यप्रदेश द्वारा भूमिगत पाईप लाईन डक्ट बिछाये जाये और अतएव राज्य सरकार उक्त भूमिगत पाईप लाईन केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए आवश्यक प्रतीत होता है . संलग्न अधिसूचना विनिर्दिष्ट भूमि उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन की इस आशय की घोषणा की है और अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 21 अप्रैल 2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी तहसील कार्यालय को नोटिस बोर्ड तथा ग्राम पंचायत तथा संबंधित ग्राम के लोग , समागल स्थान पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमि स्वामि व अधिभोग को दे दी गई है .

अतएव उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) पाईप लाईन बिछाने के लिए भूमि के उपयोग का अधिकार सभी विलम्बगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा कि उस भूमि जिसमें भूमिगत पाईप लाईन एवं डक्ट बिछाने का प्रस्ताव है , जो इस अधिसूचना में संलग्न सूची में वर्णित है . उपयोग के अधिकारों का अर्जन किया जाए:-

अनुसूची

प्रभावित

सर्वे क्रमांक

क्र. खातेदार/ हितबद्ध व्यक्ति के

सिंचित/ असिंचित

आर.ओ.यू (फसल)

कुल रकबा (हेक्टर में )

नाम व पिता के नाम सहित

क्षेत्र पाईप

(6)

(4)

(3)

(2)

(1)

0.0060

(7) सिंचित

(5) 0.0600

0.0840

1392/2

01. नारायण प्रसाद पिता भेरूलाल,

0.0570

1393/5

जाति धाकड़ , ढोढरिया

0.0600

1436/1/3/3

सिंचित

0.0080

0.0800

0.0730

1392/4

02. कैलाशचंद्र पिता भेरूलाल,

0.0580

1393/3/2

जाति धाकड़ , ढोढरिया

0.0450

1436/1/6 6317

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 जून 2023

भाग 1 ]

(7)

(6)

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

सिंचित

0.0060

0.0600

1435/1

0.1920

03 . अशोक राजूबाई पिता रामलाल व दुर्गाबाई बेवा रामलाल, जाति धाकड़, ढोढरिया

0.0200

0.2000

0.5690

कुल योग..

आशुतोष गोस्वामी, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी.

कार्यालय, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) घट्टिया, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश

उज्जैन, दिनांक 7 जून 2023

प्रारूप ' घ '

(नियम-6 के अंतर्गत)

क्र. री. 1-2023.- अतएव , मध्यप्रदेश भूमि पाईप लाईन केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोगिता को अधिकार का अर्जन ) अधिनियम, 2012 ( क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा ( 3 ) उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी के अधिसूचना पत्र क्रमांक 387 रिडर 1-2023 उज्जैन , दिनांक 4-2022 राज्य सरकार ने नर्मदा - क्षिप्रा बहुउ‌द्देशीय परियोजना ग्राम सोडंग, तहसील घट्टिया, जिला उज्जैन , मध्यप्रदेश द्वारा भूमिगत पाईपलाइन एवं डक्ट बिछाई जाए. और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइप लाइन केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है संलग्न अधिसूचना बिना विनिर्दिष्ट भूमि के उपयोगिता के अधिकरों का अर्जन इस आशय की घोषणा की है और अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 22 अप्रैल 2022 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर सक्षम अधिकारी, तहसील कार्यालय को नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत व संबंधित ग्राम के लोग समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमि स्वामी/ अधिभोगी को दे दी गई है.

अतएव उक्त अधिनियम की धारा ( 4 ) की उपधारा ( 1 ) पाईप लाईन बिछाने के लिए भूमि का उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा कि उस भूमि में जिसमें भूमिगत पाईप लाईन केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है , जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार अर्जन किया जाए :-

अनुसूची

प्रभावित

सर्वे क्रमांक

क्र.

सिंचित/ असिंचित

कुल रकबा हेक्टर में

क्षेत्र पाइप

खातेदार /हितबद्ध व्यक्ति के नाम व पिता के नाम सहित

(6)

(5)

(4)

(3)

(1)

(2)

सिंचित

0.07

0.07

369/3

कमलसिंह पिता रामसिंह

01.

सिंचित

0.05

0.05

370/1

राधेश्याम पिता गोवर्धन

02

सिंचित

0.14

0.14

371

03 सीमाबाई पति बहादुरसिंह

सिंचित

0.03

0.03

374/1

04 समीबाई पति थावर

सिंचित

0.11

375

0.11

नारायण पिता छोगालाल

05

0.1

असिंचित

0.20

377/1/1

06

साहू प्रोगेसिव कार्पोरेशन लिमिटेड

0.50

0.60

कुल योग

धीरेन्द्र पाराशर, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 जून 2023

6318

कार्यालय, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , कोठी महल, उज्जैन, मध्यप्रदेश

उज्जैन, दिनांक 12 जून 2023

प्रारूप ' घ '

(नियम-6 के अंतर्गत )

क्र. 154 - री- 1-2023 राजस्व प्र . क्र. 001/अ-82 (NH ) 2023.-अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईप लाईन केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम , 2012 ( क्रमांक 5 सन् 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक 1135- री 1-2023 उज्जैन, दिनांक 15 मार्च 2023 द्वारा , राज्य सरकार ने भूमिगत पाईपलाईन एवं डक्ट बिछाई जाने के लिये ग्राम गोठडा, तहसील कोठीमहल , जिला उज्जैन, ( मध्यप्रदेश ) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट बिछाई जाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है.

और वह अधिसूचना राजपत्र में 17 मार्च 2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर , सक्षम प्राधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी है .

अतएव उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा पाईप लाईन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लगंमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा :-

अनुसूची

खसरा

कुल क्षेत्र

ग्राम का नाम/

क्र.

भूमिस्वामी / अधिभोगी का नाम

क्रमांक

(हेक्टर में )

पटवारी हल्का नंबर

उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टर में)

(5)

(4)

(3)

(1)

0.060

0.570

87/3/1

विजय सिंह पिता रामेश्वर आंजना

(2) ग्राम गोठडा

1

प. ह . नं. 02

0.1500

33/1/2

0.570

2

0.7730

34/1/2

अंबताबाई पति भेरूलाल , हरिराम , हाकमसिंह आंजना, रणछोड़ रामचंद्र पिता भेरूलाल.

0.1125

0.209

33/3/1

3

मोहनबाई पति जयसिंह

0.060

0.262

33/2/3

4

आशाराम पिता रघुनाथ

0.060

0.523

33/3/1

भाविक पिता महेश परियानी

5

0.4425

कुल योग

कृतिका भीमावद, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी.

6319

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 जून 2023

भाग 1 ]

कार्यालय , कलेक्टर , जिला सीधी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन ,

राजस्व विभाग

सीधी, दिनांक 28 अप्रैल 2023 क्र.-358-भू-अर्जन-2023

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (2) में सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन मे उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा-19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है ।

-: अनुसूची:-

(1) भूमि का वर्णन

:-

सीधी

जिला

:- सिहावल

तहसील

-

ग्राम

खड़बड़ा

0.519 हे0

निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल -

क्र० खसरा नं०

भूमिस्वामी का नाम

अर्जित रकवा (हे० मे)

4

2

3

1

1471

0.037

1

भूपेन्द्र कुमार सिह, मृगेन्द्र कुमार सिह, पुष्पेन्द्र कुमार सिह पिता कल्याण सिह नि.ग्रा. खड़बड़ा

0.019

1470

2

भूपेन्द्र कुमार सिह, मृगेन्द्र कुमार सिह, पुष्पेन्द्र कुमार सिह पिता कल्याण सिह नि.ग्रा. खड़बड़ा

1472

3

0.009 गिरीश , राजकुमार, विपेन्द्र, भूपेन्द्र पिता हिन्छलाल पाण्डेय निवासी ग्राम खडबडा

0.108

4

1473

भूपेन्द्र कुमार सिह, मृगेन्द्र कुमार सिह, पुष्पेन्द्र कुमार सिह पिता कल्याण सिह नि.ग्रा. खड़बड़ा

0.194

1456

5

भूपेन्द्र कुमार सिह, मृगेन्द्र कुमार सिह, पुष्पेन्द्र कुमार सिह पिता कल्याण सिह नि.ग्रा. खड़बड़ा

6

1455

0.116 भूपेन्द्र कुमार सिह, मृगेन्द्र कुमार सिह, पुष्पेन्द्र कुमार सिह पिता कल्याण सिह नि.ग्रा. खड़बड़ा

0.036

7 1449/2

भूपेन्द्र कुमार सिह, मृगेन्द्र कुमार सिह, पुष्पेन्द्र कुमार सिह पिता कल्याण सिह नि.ग्रा. खड़बड़ा

0.519

निजी भूमि का योग-

भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी सिहावल

के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

6320

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 जून 2023

क्र.- 360 -भू-अर्जन-2023

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (2) में सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन मे उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा -19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है ।

-: अनुसूची:-

( 1 ) भूमि का वर्णन

जिला

:- सीधी

तहसील

:- बहरी

ग्राम

:- पिपरा

0.304 हे0

निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल :-

क्र० खसरा नं०

भूमिस्वामी का नाम

अर्जित रकवा (हे० मे)

2

1

3

4

1

372

0.048 महरजुआ वेवा मोतीलाल हीरालाल , रामचन्द, लालजी, बालजी , हरीनरायण पिता मोतीलाल , गुजरतिया बेवा जगजीवन, बुद्धसेन, शेभनाथ पिता जगजीवन निवासी ग्राम पिपरा

2

381

0.100 गोमती प्रसाद , निचकऊ राम पिता दीनवन्धुराम शुक्ला 1/9 भाग कुन्जलाल , प्यारेलाल , अरूण, राजेन्द्र, पिता वासुदेव शुक्ला 1/9 भाग, सत्यप्रसाद, त्रिसूल, सूर्यप्रकाश, बृजभूषण, श्यामाचरण पिता गोविन्द प्रसाद शुक्ला 1/9 भाग , पार्वती बेवा रामयश शुक्ला, वीरेश , अशोक, रोहणी , ज्ञानेन्द्र पिता रामयश शुक्ला 5/54 प्रभावती बेवा श्रवण कुमार शुक्ला, अनीश , मनीष पिता श्रवण कुमार शुक्ला 1/54 भाग , रामनरेश , रामायण पिता झुरई राम शुक्ला 1/3 भाग , लक्ष्मण , उत्तम, कुशल पिता रामचन्द्र शुक्ला 1/9 गुलाबकली अंतरदनिया पिता छोटकऊ राम 1/18 भाग , सुखचन्द्र तेजा उर्फ राजेन्द्र पिता रामललन राम 1/18 भाग निवासी ग्राम पिपरा

3

380

0.100 गोमती प्रसाद , निचकऊ राम पिता दीनवन्धुराम शुक्ला 1/3 भाग , गुलाबकली पिता छोटकऊ राम 1/18 भाग अंतरदनिया पिता छोटकऊ राम 1/9 भाग, सुखचन्द्र तेजा उर्फ राजेन्द्र पिता रामललन राम 1/6 भाग , लक्ष्मण, उत्तम, कुशल पिता रामचन्द्र शुक्ला 1/3 निवासी ग्राम पिपरा

4

377

0.056 रामललन गोमती प्रसाद निचकउ राम पिता दीनवन्धुराम, मु० भुलई वेवा बाबूराम , मु० कलुई पत्नी छोटकऊ, गुलाबकली अंतरदनिया पिता छोटकऊ, मु० चन्द्रावती वेवा रामचन्द्र, लक्ष्मण उत्तम कुशल पिता रामचन्द्र 1/2 रामरक्षा पिता रामबहोर, मु० चन्द्रकलिया बेवा झुरई राम, रामनरेश रामायण पिता झुरई राम जाति बा. निवासी ग्राम पिपरा

0.304

निजी भूमि का योग-

भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी सिहावल के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

6321

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 जून 2023

भाग 1 ]

क्र.- 362-भू-अर्जन-2023

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (2) में सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन मे उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है ।

-: अनुसूची:-

(1 ) भूमि का वर्णन

सीधी

जिला

:- बहरी

तहसील

:-

वारपान

ग्राम

0.511 हे0

निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल :-

क्र० खसरा नं०

भूमिस्वामी का नाम

अर्जित रकवा (हे० मे)

4

2

3

1

हरिप्रकाश पिता ईश्वरी अहिर नि ० ग्रा ० वारपान

1

18

0.050

2

0.077

119/2

ओमकेन्द्र प्रसाद पिता सुकुरू यादव नि० ग्रा० वारपान

3

0.044

123/2

ओमकेन्द्र प्रसाद पिता सुकुरू यादव नि०ग्रा० वारपान

4

0.140

125/2

ओमकेन्द्र प्रसाद पिता सुकुरू यादव नि० ग्रा ० वारपान

0.200

5

16/1

रामप्रसाद दीक्षित , रशिकबिहारी दीक्षित , घनश्याम दीक्षित पिता रघुनन्दन प्रसाद दीक्षित, रामवती दीक्षित बेवा रघुनन्दन प्रसाद दीक्षित 1/3 भाग गंगासागर दीक्षित, भगवत प्रसाद दीक्षित पिता नोखेराम दीक्षित 2/3 भाग निवासी ग्राम वारपान

0.511

निजी भूमि का योग-

भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी सिहावल के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

साकेत मालवीय , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

6322

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 जून 2023

कार्यालय , कलेक्टर , जिला सिंगरौली, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन,

राजस्व विभाग

सिंगरौली, दिनांक 19 मई 2023 क्र.-833-1-भू-अर्जन-2023

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इस संलग्न अनुसूची के खानें (1 ) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5 ) में उसके सामनें दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़नें की सभावना है । अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्त्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नही करेगा या कोई संव्यवहार नही कराएगा. अथवा ऐसी भूमि पर कोई बिलगम सृजित नहीं करेगा । यह परियोजना कृषकों के हित से सम्बन्ध है । यहाँ पर कोई वृहद स्तर का विस्थापन न होकर दागा बाँध के निर्माण हेतु क्षेत्र प्रस्तावित है । यह प्रक्रिया/ परियोजना शासन एवं आम जन के न्याय हित में होने के कारण सामाजिक समाधात के पूर्व मूल्यांकन / आंकलन की आवश्यकता नहीं है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है ।

अनुसूची"

1- भूमि का विवरणः-

-

ढोंगा

ग्राम का नाम

:-

देवसर

तहसील

:-

सिंगरौली

जिला

:-

निजी रकवा 18.1600 हे.

निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल

सार्वजनिक प्रगोजन का वर्णन खसरा नम्बर

धारा -12 के अन्तर्गत प्राधिकृत

अधिकारी

अर्जन हेतु प्रस्तावित रकवा (हे.मे)

4

5

3

2

1

ढोंगा बाँध के निर्माण हेतु ।

0.3800

1

526

0.1100

2

483

कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्र. 2 सिंगरौली जिला-सिंगरौली (म.प्र. )

0.4300

3

484

4

0.2000

494/1/1

0.1500

677/1

5

6

482/1

0.2500

486

0.2400

7

8

492/1

0.4100

677/2

9

0.1500 भाग 1 ]

6323 मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 जून 2023

0.2500

482/2

10

0.4100

492/2 11

0.6500

678 12

0.4100

679 13

0.7400

476 14

0.0400

524/2 15

0.3700

485 16

0.4300

488 17

18

494/1/2 0.2100

0.3200

19

540 0.6500

20

491 0.1600

496/1/1 21

22

0.1100

513/1/1

496/1/2 23

0.0300

24

496/2

513/1/2 0.1900

0.1300

25

0.5000

26

521 0.1800

501 27

0.2700

504 28

0.0300

513/2 29

0.0300

30

514/1 0.0300

31

514/2

514/3

32

0.0300

33

514/4 0.0300

34

514/5 0.0300

35

514/6 0,0300 6324

36

514/7

37

514/8

[ भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 जून 2023

0.0300

0.0300

38

516 0.3400

39

518 0.5700

40

479 1.0600

41

543 0.6400

0.0600

42

544

0.1200

545/1 43

44

545/2 0.0300

0.3400

456 45

46 508/1/1/1/1 0.3200

0.0120

508/1/1/1/2 47

0.0120

508/1/1/1/3 48

0.0240

49 508/1/1/1/4

0.0200

508/1/1/1/5 50

0.0120

508/1/1/1/6 51

0.0120

52 508/1/1/1/7

0.0080

508/1/1/1/8 53

0.0200

54

508/1/1/2

0.0200

508/1/1/3 55

0.0200

508/1/1/4 56

0.0200

508/1/2 57

0.0300

508/2 58

0.0300

508/3 59

60

508/4 0.0300

0.0300

508/5 61 6325

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 जून 2023

भाग 1 ]

  62        508/6          0.0300
  63        508/7          0.0300
  64        506            1.1000
  65       363/1           0.1500
   66      474/1           0.0250
   67       363/2          0.1500
   68      474/2           0.0250
   69       388/2          0.1000
   70       389/2          0.1450
   71       387/2          0.3400
   72       362/2          0.1450
   73       681 81/1       0.1500
   74       680/1          0.1600
   75       387/1          0.3400
   76       388/1          0.1000
   77                      0.1450
            362/1
   78                      0.1450
            389/1
   79                      0.1600
            680/2
   80                      0.1500
            681/2
   81        359           0.2000
   82                      1.9500
             357
                      18.1600 Ha .
  कुल      82किता
  योग
1. भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय उपखण्ड अधिकारी देवसर में देखा जा सकता है ।
2. उक्त कार्य हेतु सम्बन्धित परिवारों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रयोजन के लिए अपर कलेक्टर सिंगरौली
   को प्रशासक नियुक्त किया जाता है । अतः हितबद्ध कोई भी व्यक्ति इस हेतु उनके समक्ष 60 दिनों के अन्दर
 , आवेदन कर सकता है ।

3. धारा-11 के तहत जारी उक्त अधिसूचना की प्रकाशन की तारीख से 60 दिन के भीतर कोई भी अधिनियम 2013 की धारा -15 के तहत लिखित आक्षेप प्रस्तुत कर सकेत है ।

4. यह सूचना सर्व सम्बन्धितों की जानकारी के लिए जारी की जा रही है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अरूण परमार , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

6326

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 जून 2023

[ भाग 1

कार्यालय , कलेक्टर , जिला सतना , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन ,

राजस्व विभाग

सतना, दिनांक 31 मई 2023 क्र. -746-भू-अर्जन-2023

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 , संशोधन (क्र. एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, पूर्व में उक्त प्रयोजन की अधिसूचना दैनिक भास्कर समाचार पत्र दिनांक 30/03/2023 के पेज नं. 07 में प्रकाशन किया गया था जिसकी संशोधित अधिसूचना है: -

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णनः- (म.प्र. शासन/ निजी खाता)

(क) जिला -सतना

(ख) तहसील- रघुराजनगर

(ग) नगर /ग्राम - खैरा

(घ) क्षेत्रफल- 0.074 हे 0

क्रमांक

खसरा नंबर

अर्जित रकवा (हे. में)

2

1

0.012

3/1/1/2/2/1/1/3/2

2

0.006 /

3/1/1/2/1/1/6/1

3

0.005

9/2/2/4/1/2

4

9/2/2/4/1/1

0.010

5

3/1/1/2/2/1/1/12

0.007

6

3/1/1/2/1/1/8

0.006

7

3/1/1/2/2/1/1/22

0.008

8

0.005

3/1/1/2/1/1/9

7

9

0.015

3/1/1/2/2/1/1/2

0.074हे .

कुल योग :-

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- उप मुख्य अभियंता (निर्माण- ॥) पश्चिम मध्य रेलवे सतना म.प्र. द्वारा ललितपुर- सतना- रीवा- सिंगरौली - महोबा- खजुराहो (541 कि.मी.) नई बडी रेलवे लाईन निर्माण हेतु ।

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू- अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अनुराग वर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

6327

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 जून 2023

भाग 1 ]

कार्यालय , कलेक्टर, जिला पन्ना , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन ,

राजस्व विभाग

पन्ना, दिनांक 30 मई 2023

प्रकरण क्रमांक 0023 / अ-82 वर्ष 2022-2023 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-15 (1 ) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 15(2) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची की कंडिका कमांक (2) में वर्णित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है , इसलिये पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका कमांक (1 ) में वर्णित भूमि कंडिका कमांक (2 ) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है :-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन:-

पन्ना (क) जिला

देवेन्द्रनगर

(ख) तहसील

(ग) ग्राम

दुबहियाँ, प.ह.नं. 023

  (घ)  क्षेत्रफल       1.0850हेक्टेयर,
क्रमांक         खसरा नम्बर         कुल अर्जित रकवा
                                                     भूमि का प्रकार
                                      हैक्टेयर में
  1                2                     3                4
  1              301/2                0.0700           निजी भूमि
  2              293/1                0.0100           निजी भूमि
  3               298                 0.0100           निजी भूमि
  4              294/2                0.0800           निजी भूमि
  5             292/1/1               0.0085           निजी भूमि
  6             291/4/1               0.0300           निजी भूमि
  7             291/4/3               0.0500           निजी भूमि
  8               352                 0.0150           निजी भूमि
  9             292/1/2               0.0065           निजी भूमि
 10             292/1/3               0.0055           निजी भूमि

6328

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 जून 2023

      11             286/2/1                0.0170           निजी भूमि
      12             286/2/3                0.0400           निजी भूमि
     13              295/2/1                0.0100           निजी भूमि
      14              289/1                 0.0390           निजी भूमि
     15              292/1/4                0.0045           निजी भूमि
     16               289/3                 0.0850           निजी भूमि
      17             295/2/2                0.0100           निजी भूमि
     18              286/1/1               0.0150           निजी भूमि
     19               342/2                0.0050            निजी भूमि
     20              286/1/3                0.0500           निजी भूमि
     21              282/1                 0.0550           निजी भूमि
     22               365/2                0.0400           निजी भूमि
     23               366/2                 0.0500          निजी भूमि
     24                364                 0.0050           निजी भूमि
     25                363                 0.0300           निजी भूमि
     26              281/1                 0.0260            निजी भूमि
     27              278/1                 0.0260            निजी भूमि
     28              277/1                 0.0180            निजी भूमि
     29             285/2/1                0.0230           निजी भूमि
     30              276/1/1               0.0090           निजी भूमि
     31              276/1/2               0.0060           निजी भूमि
     32             276/1/3                0.0050           निजी भूमि
     33               296/1                0.0230           निजी भूमि
     34               353                  0.0250           निजी भूमि
     35              296/2                 0.0230           निजी भूमि
     36               367/2                0.0300           निजी भूमि
     37              370/1                 0.1300           निजी भूमि
                   कुल रकवा: -             1.0850
[2]   सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है
     ललितपुर- सतना, रीवा- सिंगरौली, महोबा- खजुराहो (541- कि० मी०) नई बडी रेलवे लाइन
     निर्माण कार्य (पूरक/छूटे हुये रकवों) हेतु ।
[3]  भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी,
      पन्ना में किया जा सकता है ।

6329

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 जून 2023

भाग 1 ]

प्रकरण क्रमांक 0020 / अ-82 वर्ष 2022-2023 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा -15 (1 ) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(2) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका कमांक ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची की कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिये पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा -19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक (1 ) में वर्णित भूमि कंडिका कमांक (2 ) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है :-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन :-

पन्ना (क) जिला

(ख) तहसील पन्ना

कटरा, प.ह.नं. 025

  (ग)  ग्राम
  (घ)  क्षेत्रफल       8.421 हेक्टेयर ,
क्रमांक         खसरा नम्बर         कुल अर्जित रकवा
                                                     भूमि का प्रकार
                                      हैक्टेयर में
  1                2                     3                4
  1              296/1                 0.369           निजी भूमि
  2              293/1                 0.020           निजी भूमि
  3              294/1                 0.093           निजी भूमि
 4                292                  0.360           निजी भूमि
  5              286/1                 0.940           निजी भूमि
  6               287                  0.150           निजी भूमि
  7              289/1                 0.130           निजी भूमि
  8              324/1                 0.640           निजी भूमि
  9               309                  1.900           निजी भूमि
 10               308                  0.505           निजी भूमि
 11              295/1                 0.264           निजी भूमि
 12               298                  0.250           निजी भूमि

6330

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 जून 2023

      13               288/1                    0.100             निजी भूमि
     14                 302/1                   0.270             निजी भूमि
     15                302/2                    0.090             निजी भूमि
      16                                                 2
                         303                    0.100             निजी भूमि
      17                304                     0.200             निजी भूमि
      18                 305                    0.080             निजी भूमि
     19                  326                    1.380             निजी भूमि
     20                  312                    0.480             निजी भूमि
     21                 310                     0.100             निजी भूमि
                    कुल रकवा :-                8.421
{2}   सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है
      ललितपुर- सतना, रीवा - सिंगरौली , महोबा -खजुराहो (541 -कि0मी0) नई बडी रेलवे लाइन
      निर्माण कार्य (पूरक/छूटे हुये रकवों) हेतु ।
[3]   भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी,
      पन्ना में किया जा सकता है ।

6331

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 जून 2023

भाग 1 ]

प्रकरण क्रमांक 0013 / अ -82 वर्ष 2022-2023 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा -15 (1 ) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 15(2) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची की कंडिका कमांक (2) में वर्णित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है , इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिये पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है , अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक (1 ) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक (2 ) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है :-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन:-

पन्ना (क) जिला

पन्ना (ख) तहसील

तिलगवाँ , प.ह.नं. 025

(ग) ग्राम

1.210हेक्टेयर,

(घ) क्षेत्रफल

खसरा नम्बर क्रमांक

2 1

1

1147/1

2

1145

3

1143/1

4

1142/1

1141 5

कुल रकवा :-

भूमि का प्रकार कुल अर्जित रकवा हैक्टेयर में

4

3

0.100

निजी भूमि

निजी भूमि

0.170

0.200

निजी भूमि

0.720

निजी भूमि

0.020

निजी भूमि

1.210

{2} सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है

ललितपुर- सतना, रीवा-सिंगरौली, महोबा- खजुराहो (541-कि० मी०) नई बडी रेलवे लाइन निर्माण कार्य (पूरक/ छूटे हुये रकवो) हेतु ।

{3} भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, पन्ना में किया जा सकता है ।

6332

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 जून 2023

प्रकरण क्रमांक 0027 / अ-82 वर्ष 2022-2023 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-15(1 ) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 15 (2) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका कमांक (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची की कंडिका कमांक (2) में वर्णित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिये पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा -19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक (1 ) में वर्णित भूमि कंडिका कमांक (2 ) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है :-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन : -

(क ) जिला पन्ना

पन्ना (ख) तहसील

(ग) ग्राम

जमुनहाईखुर्द, प.ह.नं. 025

1.510हेक्टेयर

(घ) क्षेत्रफल

क्रमांक

खसरा नम्बर

2 1

1

12

2

13/1

3

28/4/1

4

73/4/1/1

5

73/4/2/1

6

73/4/3/1

7

73/4/4/1

8

4/2/1

कुल रकवा :-

+

कुल अर्जित रकवा हैक्टेयर में

भूमि का प्रकार

4

3

0.400

निजी भूमि

0.030

निजी भूमि

0.130

निजी भूमि

0.200

निजी भूमि

0.200

निजी भूमि

0.200

निजी भूमि

0.190

निजी भूमि

0.160

निजी भूमि

1.510 6333

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 जून 2023

भाग 1 ]

शासकीय भूमि खसरा नम्बर-26 एवं 27 के जुज भाग पर स्थित कुल -37 मकानों का रकवा-0.200हे० (क्षेत्रफल-22117 वर्गफिट)

कमांक

रिमार्क

आवास धारक नाम / पिता/ पति का नाम/ पता

1

प्रभावित रकवा (वर्गफिट में)

        सुहावन पिता तम्मा गौंड़ निवासी जमुनहाईखुर्द       13 X 22= 286 वर्गफिट
  2     रवि पिता सोमन गौंड़ निवासी जमुनहाईखुर्द           26 X 10-260 वर्गफिट
  3     अनिल पिता सोमन गौंड़ निवासी जमुनहाईखुर्द          13 X 22 = 286 वर्गफिट
  4     विनोद पिता लखन गौंड़ निवासी जमुनहाईखुर्द          24 X 22 = 528 वर्गफिट
  5     रामकली बेवा लखन गौंड़ निवासी जमुनहाईखुर्द        38 X 10=380 वर्गफिट
  6    पृथ्वी पिता सोमन गौंड़ निवासी जमुनहाईखुर्द         38 X 10=380 वर्गफिट
  7    जालम पिता लखन गाँड़ निवासी जमुनहाईखुर्द           30 X 10-300 वर्गफिट
 8     हीरा बाई पति छुटबद्दा गौंड़ निवासी जमुनहाईखुर्द   42X 20= 840 वर्गफिट
 9     प्रीतम पिता छुटबद्दा गौंड़ निवासी जमुनहाईखुर्द    22 X 10=220 वर्गफिट
 10    दीपक पिता छुटबद्दा गौंड़ निवासी जमुनहाईखुर्द      23 X 11 = 253 वर्गफिट
 11    भरत पिता शिवलाल गौड़ निवासी जमुनहाईखुर्द          30 X 11 =330 वर्गफिट
 12    राजेश पिता सुखदेव गौंड़ निवासी जमुनहाईखुर्द       21 X 19 = 399 वर्गफिट
 13    नत्थू पिता रमला गौंड़ निवासी जमुनहाईखुर्द         35 X 11-385 वर्गफिट
 14    अशोक पिता नरेश गौड़ निवासी जमुनहाईखुर्द           22 X 11 = 242 वर्गफिट
 15    बिट्टू पिता नरेश गौंड़ निवासी जमुनहाईखुर्द         18 X 11 = 198 वर्गफिट
 16    संतोषी पति रूपत गौंड़ निवासी जमुनहाईखुर्द         24 X 12= 288 वर्गफिट
 17    अमीर पिता शरीफ खान निवासी जमुनहाईखुर्द            36 X 13 = 468 वर्गफिट
 18    तामस लाल पिता चूरामन गौंड़ निवासी जमुनहाईखुर्द    13 X 24=312 वर्गफिट
 19    शिवकुमार पिता छुटईयां गौंड़ निवासी जमुनहाईखुर्द   23 X 25-575 वर्गफिट
20     गोलू पिता छुटईयां गौंड़ निवासी जमुनहाईखुर्द       14 X 10= 140 वर्गफिट
21     हनमत पिता छुटईयां गौंड़ निवासी जमुनहाईखुर्द        12 X 10-120 वर्गफिट
22     राजमन पिता छुटईयां गौंड़ निवासी जमुनहाईखुर्द      25 X 16-400 वर्गफिट
23     जकरण पिता छुटईयां गौंड़ निवासी जमुनहाईखुर्द       22 X 25 = 550 वर्गफिट
24     छुटईयां पिता सुम्मू गौंड़ निवासी जमुनहाईखुर्द     10 X 11 = 110 वर्गफिट
25     मुन्ना पिता सरजू गौंड़ निवासी जमुनहाईखुर्द        23 X 59-1357 वर्गफिट
26     राजेन्द्र पिता रामकुमार गौंड़ निवासी जमुनहाईखुर्द 27 X 21 =567 वर्गफिट
27     प्रकाश पिता बहादुर गौंड़ निवासी जमुनहाईखुर्द      43 X 55 = 2365 वर्गफिट
28     समाजी पिता रमला गौंड़ निवासी जमुनहाईखुर्द         45X 20-900 वर्गफिट
29     गोपीप्रसाद पिता रमला गौड़ निवासी जमुनहाईखुर्द     45 X 20=900 वर्गफिट
30     उत्तम पिता नत्थू गौंड़ निवासी जमुनहाईखुर्द        45 X 20=900 वर्गफिट
31                                                       22 X 10= 220 वर्गफिट
       बबलू पिता छुटईयां गौंड़ निवासी जमुनहाईखुर्द

6334

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 जून 2023

32 भोले प्रसाद पिता भैयालाल गौंड निवासी जमुनहाईखुर्द

33 लखन पिता सुम्मेरा गौंड़ निवासी जमुनहाईखुर्द

34 सुम्मेरा पिता रामनाथ गौंड़ निवासी जमुनहाईखुर्द

35 इमरत पिता बद्दे यादव निवासी जमुनहाईखुर्द

36

जंगी पिता बद्दे यादव निवासी जमुनहाईखुर्द

37

[ भाग 1

46 X 19= 874 वर्गफिट

40 X 35 = 1400 वर्गफिट

15 X 32 = 480 वर्गफिट

31 X 32=992 वर्गफिट

31 X 32=992 वर्गफिट

अर्ध पक्का 30 X 64= 1920 वर्गफिट

रामप्रसाद पिता जंगी यादव निवासी जमुनहाईखुर्द

कुल हितग्राही/ मकानों की संख्या-37

{2} सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है कुल क्षेत्रफल -22117 वर्गफिट

ललितपुर- सतना, रीवा - सिंगरौली, महोबा - खजुराहो (541 - कि0मी0) नई बडी रेलवे लाइन निर्माण कार्य (पूरक/छूटे हुये रकवों) हेतु ।

[3] भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू- अर्जन अधिकारी, पन्ना में किया जा सकता है ।

6335

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 जून 2023

भाग 1 ]

पन्ना, दिनांक 2 जून 2023

प्रकरण क्रमांक 0030 / अ-82 वर्ष 2022-2023 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा -15 (1 ) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 15(2) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची की कंडिका कमांक (2) में वर्णित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिये पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा-19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक (1 ) में वर्णित भूमि कंडिका कमांक (2) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है :-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन :-

पन्ना (क) जिला

पन्ना (ख) तहसील

(ग) ग्राम

सुनहरा , प.ह.नं. 022

  (घ)  क्षेत्रफल       3.7146हेक्टेयर ,
क्रमांक         खसरा नम्बर          कुल अर्जित रकवा    भूमि का
                                      हैक्टेयर में     प्रकार
  1                 2                     3              4
  1             88/1/1/2/1             0.0010        निजी भूमि
  2             88/1/2/1               0.0552         निजी भूमि
  3              88/3/1                0.1204        निजी भूमि
 4               88/2/3/1              0.0130        निजी भूमि
  5            88/1/1/1/2              0.0660        निजी भूमि
  6              88/2/6                0.0370        निजी भूमि
  7              88/2/7                0.0370        निजी भूमि
  8              88/2/8                0.0370        निजी भूमि
 9               87/1/1                0.3540        निजी भूमि
 10              87/2/1                0.0050        निजी भूमि
 11              87/3/1                0.1390        निजी भूमि
 12             87/2/2/2               0.1400        निजी भूमि
 13            87/2/2/1/2              0.1400        निजी भूमि

6336

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 जून 2023

  14           87/2/2/1/1/2           0.0100        निजी भूमि
  15          87/2/2/1/1/1/2          0.0100        निजी भूमि
  16         87/2/2/1/1/1/1/2         0.0100        निजी भूमि
  17        87/2/2/1/1/1/1/1/2        0.0200        निजी भूमि
  18       87/2/2/1/1/1/1/1/1/2       0.0200        निजी भूमि
  19      87/2/2/1/1/1/1/1/1/1/2      0.0200        निजी भूमि
 20       87/2/2/1/1/1/1/1/1/1/1/2    0.0100        निजी भूमि
 21      87/2/2/1/1/1/1/1/1/1/1/1/2   0.0200        निजी भूमि
 22             86/2/1/1/1            0.4580        निजी भूमि
 23              86/2/2/1             0.0210        निजी भूमि
 24              86/1/1               0.2150        निजी भूमि
 25              86/1/2               0.2870        निजी भूमि
 26             85/2/1/1              0.0920        निजी भूमि
 27               4/1                 0.0430        निजी भूमि
 28               5/1/1               0.0100        निजी भूमि
 29               5/1/2               0.0100        निजी भूमि
 30               5/1/3               0.0100        निजी भूमि
 31              5/1/4                0.0100        निजी भूमि
 32               5/1/5               0.0100        निजी भूमि
 33               5/1/6               0.0100        निजी भूमि
 34               5/1/7               0.0100        निजी भूमि
 35              5/1/8                0.0100        निजी भूमि
 36              5/1/9                0.0100        निजी भूमि
 37              5/2/1                0.2840        निजी भूमि
 38                33                 0.0760        निजी भूमि
 39              34/1/1               0.0140        निजी भूमि
40             34/2/2/1/1             0.0200        निजी भूमि
41            34/2/1/1/1/1           0.0390         निजी भूमि
42            34/2/1/1/2/1            0.0260        निजी भूमि
43            34/2/1/1/3/1           0.0240         निजी भूमि
44            34/2/1/1/4/1           0.0210        निजी भूमि
45             34/2/1/2/1            0.0190         निजी भूमि
46              34/2/3/1             0.0240         निजी भूमि
47              34/2/4/1             0.0260         निजी भूमि
48             34/2/5/1              0.0250         निजी भूमि
49             34/2/6/1              0.0250         निजी भूमि
50             34/2/7/1              0.0230        निजी भूमि

भाग 1 ]

6337

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 जून 2023

      51              34/2/8/1                0.0260         निजी भूमि
(
      52              34/2/9/1                0.0220         निजी भूमि
      53              34/2/10/1              0.0210          निजी भूमि
      54                44/1                 0.0050          निजी भूमि
      55               44/2                  0.0280          निजी भूमि
      56               44/3                  0.0280          निजी भूमि
      57                                     0.0280          निजी भूमि
      58             43/2/1/1                0.0100          निजी भूमि
      59             43/2/1/2                0.0050          निजी भूमि
     60              43/2/2/1                0.0080         निजी भूमि
     61              42/1/1/1                0.0110         निजी भूमि
      62                45                   0.0400         निजी भूमि
     63              64/1/1/1/1              0.1880         निजी भूमि
     64                79/2/1                0.1780         निजी भूमि
                   कुल रकवा : -              3.7146
 {2}   सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है
      ललितपुर- सतना , रीवा- सिंगरौली, महोबा- खजुराहो (541 - कि० मी ०) नई बडी
      रेलवे लाइन निर्माण कार्य (पूरक/छूटे हुये रकवों) हेतु ।
 {3}  भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन
      अधिकारी, पन्ना में किया जा सकता है ।

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 जून 2023

6338

प्रकरण कमांक 0026 / अ-82 वर्ष 2022-2023 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा -15(1 ) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 15 (2) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका कमांक (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची की कंडिका कमांक (2) में वर्णित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिये पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा -19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका कमांक (1 ) में वर्णित भूमि कंडिका कमांक (2) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है :-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन:-

पन्ना

(क) जिला

पन्ना

(ख) तहसील

जनकपुर, प.ह.नं. 023

(ग) ग्राम

(घ) क्षेत्रफल 7.2770हेक्टेयर ,

क्रमांक

खसरा नम्बर

1

2

1

124/1/1

2

129/1/1

3

129/2/2

4

142/1/1/1/1

5

145/1

6

146/1

7

147/1

8

148

9

149

10

150

11

151

12

156/2

13

157

भूमि का प्रकार कुल अर्जित रकवा हैक्टेयर में

4

3

0.0360

निजी भूमि

0.2810

निजी भूमि

0.1440

निजी भूमि

0.2080

निजी भूमि

0.0550

निजी भूमि

0.6830

निजी भूमि

0.3820

निजी भूमि

0.7290

निजी भूमि

0.2350

निजी भूमि

0.3400

निजी भूमि

0.0610

निजी भूमि

0.0600

निजी भूमि

0.2200

निजी भूमि 6339

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 जून 2023

भाग 1 ]

 14            158/1              0.0890         निजी भूमि
 15            159/1              0.2800         निजी भूमि
 16            159/2              0.4000         निजी भूमि
 17           160/1/1             0.0500         निजी भूमि
18             160/2              0.1100         निजी भूमि
19             160/3              0.1500         निजी भूमि
20             160/4              0.1780         निजी भूमि
21             160/5              0.1600         निजी भूमि
22              200               0.1000         निजी भूमि
23             201/1              0.0400         निजी भूमि
24             201/2              0.2700         निजी भूमि
25            201/3/1             0.4030         निजी भूमि
26             203/1              0.2950         निजी भूमि
27              204                0.2100        निजी भूमि
28              205               0.1740         निजी भूमि
29              206               0.0700         निजी भूमि
30             208/2              0.2400         निजी भूमि
31          62/1/2/1/2/2          0.0200         निजी भूमि
32          62/1/2/1/3/1          0.0250         निजी भूमि
33          62/1/2/1/3/2           0.0250        निजी भूमि
34          62/1/2/1/4/1           0.0500        निजी भूमि
35          62/1/2/1/4/2           0.0500        निजी भूमि
36          62/1/2/1/5/2           0.1250        निजी भूमि
37          62/1/2/1/5/1           0.1250        निजी भूमि
38          112/2/1/48/2           0.0090        निजी भूमि
39           112/2/1/34            0.0090        निजी भूमि
40          112/2/1/48/1           0.0090        निजी भूमि
41        62/1/1/1/1/1/1/1/2      0.0040         निजी भूमि
42                                0.1170         निजी भूमि
43             101/3               0.0100        निजी भूमि
44             101/2               0.0100        निजी भूमि
45        62/1/1/2/1/1/1/4         0.0140        निजी भूमि
46         62/1/1/2/1/1/1/1        0.0140        निजी भूमि
47        62/1/1/2/1/1/1/3         0.0080         निजी भूमि
            कुल रकवा :-           7.2770

{2} सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है

ललितपुर- सतना, रीवा - सिंगरौली, महोबा- खजुराहो (541 - कि0मी0) नई बडी रेलवे लाइन निर्माण कार्य (पूरक/छूटे हुये रकवो) हेतु ।

[3] भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, पन्ना में किया जा सकता है ।

6340

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 जून 2023

प्रकरण क्रमांक 0028 / अ-82 वर्ष 2022-2023 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा -15 (1 ) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(2 ) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका कमांक ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची की कंडिका क्रमांक (2 ) में वर्णित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है , इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिये पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा -19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक (1 ) में वर्णित भूमि कंडिका कमांक (2 ) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है :-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन : -

पन्ना (क) जिला

देवेन्द्रनगर

(ख) तहसील

बड़ागाँव, प.ह.नं. 018

(ग) ग्राम

10.7739हेक्टेयर,

(घ) क्षेत्रफल

क्रमांक

खसरा नम्बर

2 1

1

2771/1

2

2772/1/1

3

2772/1/2

4

2772/1/3

2772/1/4 5

6

2772/1/5

7

2780/1

8

2781/1/1/1

9

2781/1/1/2

10

2781/1/1/3 कुल अर्जित रकवा हैक्टेयर में

भूमि का प्रकार

4

3

0.0200 निजी भूमि

0.0100 निजी भूमि

0.0100 निजी भूमि

0.0100 निजी भूमि

0.0100 निजी भूमि

0.0100 निजी भूमि

0.0200 निजी भूमि

0.2300 निजी भूमि

0.0100 निजी भूमि

0.0100 निजी भूमि 6341

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 जून 2023

भाग 1 ]

11

2781/2/1

12

0.2500

निजी भूमि

0.2500

2781/3/1

13

निजी भूमि

0.0200

2784/1

2773/1 14

निजी भूमि

0.0400

निजी भूमि

1182/3

15

16

0.0900

निजी भूमि

1182/4/1

0.0400 निजी भूमि

0.3400

1184/1/1

17

18

निजी भूमि

1184/2/1

19

0.0900

निजी भूमि

0.3800

1185/1/1

20

निजी भूमि

0.0400

1185/2/1

21

निजी भूमि

0.0800

1193/1

22

निजी भूमि

0.0800

1196/2/1

23

निजी भूमि

1202/1

24

2774/1

25

0.0800

निजी भूमि

0.0670

निजी भूमि

2779/1/1

26

0.0350

निजी भूमि

0.1200

608/1

27

निजी भूमि

607/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1

28

0.0100

निजी भूमि

0.0500

607/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1

निजी भूमि

607/1/1/4/1

29

30

0.0050

निजी भूमि

607/3/1

31

0.0050

निजी भूमि

0.0100

607/1/1/1/1/1/1/3

32

निजी भूमि

0.0100

607/1/2/1/2

33

निजी भूमि

0.0300

607/2/1/1/1

34

निजी भूमि

0.0050

607/2/1/10

35

निजी भूमि

0.0100

607/1/1/1/1/2

36

निजी भूमि

0.0060

607/1/1/1/1/2/1

निजी भूमि

607/2/1/1/4

37

38

0.0050

निजी भूमि

607/2/1/13

39

0.0050 निजी भूमि

607/2/1/1/3

40

0.0050 निजी भूमि

607/1/1/1/1/1/3

41

0.0150 निजी भूमि

607/1/1/1/1/1/3/1

0.0110 निजी भूमि

607/2/1/2

42

0.0050

निजी भूमि

607/1/2/1/1

43

0.0100

निजी भूमि

607/2/1/8

44

0.0050 निजी भूमि

607/1/1/1/1/1/1/1/3

45

0.0150 निजी भूमि 6342

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 जून 2023

 46                607/2/1/16                0.0050       निजी भूमि
 47               607/2/1/14                 0.0050       निजी भूमि
 48               607/2/1/12                 0.0050       निजी भूमि
 49                607/2/1/3                 0.0050       निजी भूमि
 50                607/2/1/5                 0.0050       निजी भूमि
 51               607/2/1/1/6                0.0050       निजी भूमि
 52               607/2/1/1/5                0.0050       निजी भूमि
 53               607/1/1/3/1                0.0050       निजी भूमि
 54                607/2/1/6                 0.0050       निजी भूमि
 55               607/2/1/15                 0.0050       निजी भूमि
 56                607/2/1/4                 0.0050       निजी भूमि
 57             607/1/1/1/1/1/2              0.0050       निजी भूमि
 58            607/1/1/1/1/1/2/1             0.0050       निजी भूमि
 59               607/2/1/17                 0.0050       निजी भूमि
 60            607/1/1/1/1/1/1/2             0.0100       निजी भूमि
 61            607/1/1/1/1/1/1/2/1           0.0060       निजी भूमि
 62               607/2/1/11                 0.0050       निजी भूमि
 63         607/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/2        0.0030       निजी भूमि
 64            607/1/1/1/1/1/1/3/1           0.0060       निजी भूमि
 65               607/2/1/9                  0.0050       निजी भूमि
 66                607/2/1/7                 0.0050       निजी भूमि
 67               607/2/1/1/2                0.0050       निजी भूमि
 68                607/2/2                   0.0050       निजी भूमि
69                 607/2/3                   0.0050      निजी भूमि
 70                607/2/4                   0.0050      निजी भूमि
71                 607/2/5                   0.0050      निजी भूमि
72                 607/2/6                   0.0050       निजी भूमि
73                 607/3/2                   0.0050      निजी भूमि
74                 607/3/3                   0.0050      निजी भूमि
75               606/1/1/1/1/8               0.0100      निजी भूमि
76               606/1/1/1/2                 0.0050      निजी भूमि
77               606/1/1/1/1/6               0.0100      निजी भूमि
78               606/1/1/1/3                 0.0050      निजी भूमि
79                 606/1/2                   0.0100      निजी भूमि
80              606/1/1/1/1/13               0.0100      निजी भूमि
81               606/1/1/1/7                 0.0050      निजी भूमि

6343

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 जून 2023

भाग 1 ]

  82              606/1/1/1/1/5               0.0100      निजी भूमि
  83             606/1/1/1/1/11               0.0100       निजी भूमि
  84              606/1/1/1/1/2               0.0100       निजी भूमि
  85               606/1/1/1/8                0.0050       निजी भूमि
  86               606/1/1/1/5                0.0050       निजी भूमि
  87             606/1/1/1/1/10               0.0100      निजी भूमि
  88              606/1/1/1/10                0.0050       निजी भूमि
 89               606/1/1/1/1/4               0.0100       निजी भूमि
 90               606/1/1/1/1/1               0.0600      निजी भूमि
 91               606/1/1/1/1/3               0.0100       निजी भूमि
 92               606/1/1/1/6                 0.0050      निजी भूमि
 93                606/1/1/2                  0.0050       निजी भूमि
 94               606/1/1/1/1/9               0.0100      निजी भूमि
 95                606/1/1/1/4                0.0050      निजी भूमि
 96              606/1/1/1/1/12               0.0100      निजी भूमि
 97              606/1/1/1/1/14               0.0100      निजी भूमि
 98               606/1/1/1/1/7               0.0100      निजी भूमि
 99               606/1/1/1/9                 0.0050      निजी भूमि
 100             600/1/1/1/1/2                0.0050      निजी भूमि
 101              600/1/1/1/1/3               0.0050      निजी भूमि
 102              600/1/1/1/1/4               0.0050      निजी भूमि
 103               600/2/1/1                  0.1150      निजी भूमि
104                600/2/1/2                  0.0050      निजी भूमि
105                600/2/1/3                  0.0050      निजी भूमि
106                600/2/1/4                  0.0050      निजी भूमि
107              600/1/1/1/1/1                0.0300      निजी भूमि
108           599/1/1/1/1/1/1/1/1/2           0.0050      निजी भूमि
109           599/1/1/1/1/1/1/1/1/3           0.0050      निजी भूमि
110               599/1/1/1/2                 0.0100      निजी भूमि
111               599/1/1/1/3                 0.0100      निजी भूमि
112               599/1/1/1/4                 0.0100      निजी भूमि
113                 598/2/1                   0.1200      निजी भूमि
114                 598/1/1                   0.0900      निजी भूमि
115             597/1/1/1/1/1/1               0.0100      निजी भूमि
116             597/1/1/1/1/1/2               0.0051      निजी भूमि
117              597/1/1/1/1/10               0.0050      निजी भूमि

6344

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 जून 2023

118

597/1/1/1/1/11

119

0.0050

निजी भूमि

0.0050

597/1/1/1/1/12

120

निजी भूमि

597/1/1/1/1/13

121

0.0050

निजी भूमि

597/1/1/1/1/14

122

0.0050 निजी भूमि

597/1/1/1/1/15

123

0.0050

निजी भूमि

0.0050

597/1/1/1/1/16

124

निजी भूमि

0.0050

597/1/1/1/1/17

निजी भूमि

0.0050

597/1/1/1/1/18

125

126

निजी भूमि

0.0050

597/1/1/1/1/19

127

निजी भूमि

0.0050

597/1/1/1/1/2

128

निजी भूमि

0.0050

597/1/1/1/1/20

129

निजी भूमि

597/1/1/1/1/21

130

0.0050

निजी भूमि

597/1/1/1/1/22

131

0.0050 निजी भूमि

0.0050

597/1/1/1/1/23

132

निजी भूमि

597/1/1/1/1/24

133

0.0050

निजी भूमि

597/1/1/1/1/25

134

0.0050

निजी भूमि

597/1/1/1/1/3

135

0.0050

निजी भूमि

597/1/1/1/1/4

136

0.0050

निजी भूमि

0.0100

597/1/1/1/1/5

137

निजी भूमि

0.0100

597/1/1/1/1/6

138

निजी भूमि

597/1/1/1/1/7

139

0.0050

निजी भूमि

597/1/1/1/1/8

140

0.0050

निजी भूमि

0.0050

597/1/1/1/1/9

141

निजी भूमि

0.0198

597/1/1/1/2/1/1/1/1

142

निजी भूमि

0.0100

597/1/1/1/2/10

143

निजी भूमि

0.0100

597/1/1/1/2/11

144

निजी भूमि

0.0100

597/1/1/1/2/12

145

निजी भूमि

597/1/1/1/2/13

146

0.0100

निजी भूमि

0.0050

597/1/1/1/2/14

147

निजी भूमि

0.0050

597/1/1/1/2/2

148

निजी भूमि

0.0050

597/1/1/1/2/3

निजी भूमि

0.0050

597/1/1/1/2/4

149

150

निजी भूमि

0.0050

597/1/1/1/2/5

निजी भूमि

597/1/1/1/2/6

151

152

0.0050 निजी भूमि

597/1/1/1/2/7

153

0.0050 निजी भूमि

597/1/1/1/2/8

0.0050

निजी भूमि 6345

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 जून 2023

भाग 1 ]

154

597/1/1/1/2/9

155

595/1

156

594/1/1/1/1/1/1

157

594/1/1/1/1/1/2

158

594/1/1/1/1/1/3

594/1/1/1/1/1/4 159

160

594/1/1/1/1/1/5

161

594/1/1/1/1/1/6

162

594/1/1/1/1/1/7

163

594/1/1/1/1/1/8

164

594/1/1/1/1/1/9

165

594/1/1/1/1/2

166

594/1/1/1/2

167

594/1/1/2

168

0594/1/2

169

170

171

172

173

0.0050

निजी भूमि

0.2500

निजी भूमि

0.1100

निजी भूमि

0.0040

निजी भूमि

0.0050 निजी भूमि

0.0050 निजी भूमि

0.0050

निजी भूमि

0.0050

निजी भूमि

0.0040 निजी भूमि

0.0040

निजी भूमि

0.0040

निजी भूमि

0.0050

निजी भूमि

0.0100

निजी भूमि

0.0100

निजी भूमि

0.0100

निजी भूमि

0.0050

निजी भूमि

0.0050

निजी भूमि

0.0050

निजी भूमि

0.0050

निजी भूमि

0.0050

578/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/2

174

निजी भूमि

0.0100

578/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/2

175

निजी भूमि

0.0050

578/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/2

176

578/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/2

177

578/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/2

178

578/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/2

179

578/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/2

180

578/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/2

181

578/1/1/1/1/1/1/1/1/1/2

182

578/1/1/1/1/1/1/1/1/2

183

578/1/1/1/1/1/1/1/2

184

578/1/1/1/1/1/1/2

185

578/1/1/1/1/1/2

186

578/1/1/1/1/2

निजी भूमि

0.0050

निजी भूमि

0.0050

निजी भूमि

0.0050

निजी भूमि

0.0050

निजी भूमि

0.0100

निजी भूमि

0.0050

निजी भूमि

0.0100

निजी भूमि

0.0050

निजी भूमि

0.0100

निजी भूमि

0.0050

निजी भूमि

0.0100

निजी भूमि 6346

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 जून 2023

187

578/1/1/1/2

1

188

0.0100

निजी भूमि

578/1/1/2

189

0.0100

निजी भूमि

578/2/1

190

0.8400

निजी भूमि

593/1/2

191

0.0060

निजी भूमि

0.0060

593/1/3

192

निजी भूमि

0.0060

593/1/4

193

निजी भूमि

593/1/5

194

0.0060 निजी भूमि

593/1/6

195

0.0060 निजी भूमि

593/1/1

196

0.0800

निजी भूमि

592/1/1/1/2

197

0.0050

निजी भूमि

592/1/1/1/3

198

0.0050

निजी भूमि

592/1/1/1/4

199

0.0050 निजी भूमि

592/1/1/1/5

200

0.0050

निजी भूमि

592/1/1/1/6

201

0.0050

निजी भूमि

592/1/1/1/7

202

0.0050

निजी भूमि

592/1/1/2

203

0.0050 निजी भूमि

592/1/1/1/1

204

0.0500

निजी भूमि

592/2/1

                                           0.0800      निजी भूमि
205                 726                    0.0200      निजी भूमि
206                733/1                   0.1100      निजी भूमि
207                 733/2                  0.1100
                                                       निजी भूमि
208                733/3                   0.1100      निजी भूमि
209                728/1                   0.2500      निजी भूमि
210                728/2                   0.2600      निजी भूमि
211

2971/730/1

212

0.0700

निजी भूमि

729/1

213

723

214

0.1000

निजी भूमि

0.0800

निजी भूमि

1309/1

215

0.0500

निजी भूमि

1310/1/1

216

0.1100

निजी भूमि

1310/2/1

217

0.0300

निजी भूमि

1308/1/1

218

0.1700

निजी भूमि

1308/1/2

219

0.0195 निजी भूमि

0.0600

1307/1/1

220

निजी भूमि

1307/1/2

221

0.0883

निजी भूमि

1254/1

222

0.1200

निजी भूमि

1251/1

0.0600

निजी भूमि भाग 1 ]

6347

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 जून 2023

  223                1248                   0.1600      निजी भूमि
 224                1252/1                  0.2800      निजी भूमि
 225              1253/1/1/1                0.5500      निजी भूमि
 226                1247/1                  0.2400      निजी भूमि
 227                 1246                   0.0400      निजी भूमि
 228               1249/1/1                 0.0400      निजी भूमि
 229                1212/1                  0.0900      निजी भूमि
 230                1213                    0.0400      निजी भूमि
 231                1214                    0.0800      निजी भूमि
 232                1207/1                  0.1890      निजी भूमि
 233                1208/1                  0.0100      निजी भूमि
 234               1208/2/1                 0.0300      निजी भूमि
 235               1208/2/2                 0.0200      निजी भूमि
 236               1203/2/1                 0.0100      निजी भूमि
 237                1202/1                  0.0900      निजी भूमि
 238               1202/2/2                 0.0700      निजी भूमि
 239               1202/2/3                 0.0700      निजी भूमि
 240               1311/1                   0.0300      निजी भूमि
 241               1311/2                   0.0300      निजी भूमि
 242               617/1/1                  0.0400      निजी भूमि
 243               617/1/2                  0.0050      निजी भूमि
244                617/1/3                  0.0050      निजी भूमि
245                617/1/4                  0.0050      निजी भूमि
246                617/1/5                  0.0050      निजी भूमि
247                617/1/6                  0.0050      निजी भूमि
248                617/1/7                  0.0050     निजी भूमि
249                617/1/8                  0.0050     निजी भूमि
250                617/1/9                  0.0050     निजी भूमि
251               617/1/10                  0.0050     निजी भूमि
252                605/1                    0.0600     निजी भूमि
253                616/1                    0.0500     निजी भूमि
254                616/2                    0.0500     निजी भूमि
255              588/1/1/1/1                0.0200     निजी भूमि
256              588/1/1/1/2                0.0050     निजी भूमि
257               588/1/1/2                0.0050      निजी भूमि
258               588/1/1/3                0.0050      निजी भूमि

6348

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 जून 2023

  259                 588/2
 260                 588/3/1
 261                588/4/1/1/1
 262               588/4/1/1/2
 263               588/4/1/1/3
 264               588/4/1/1/4
 265               588/4/1/1/5
 266               588/4/1/1/6
 267                588/4/1/2
 268                588/4/1/3
 269                 588/5/1
 270                 588/6/1
 271                 588/7/1
 272                  589/1
 273               2783/1/1/2
 274                2783/1/2
 275                 590/1/2
 276                590/1/1/2
 277               590/1/1/1/2
 278              590/1/1/1/1/2
 279              590/1/1/1/1/1
 280
281
          578/1/1/1/1/ 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 /1/1/1/
282
283
284
285        599/2/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/2
286         599/2/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/2
287          599/2/1/1/1/1/1/1/1/1/1/2
288          599/2/1/1/1/1/1/1/1/1/2
289           599/2/1/1/1/1/1/1/1/2
290            599/2/1/1/1/1/1/1/2
291             599/2/1/1/1/1/1/2

[ भाग 1

 0.0300      निजी भूमि
 0.0300      निजी भूमि
 0.0180      निजी भूमि
 0.0060      निजी भूमि
 0.0060      निजी भूमि
 0.0060      निजी भूमि
 0.0060      निजी भूमि
 0.0060      निजी भूमि
 0.0060      निजी भूमि
 0.0060      निजी भूमि
 0.0200      निजी भूमि
 0.0200      निजी भूमि
 0.0200      निजी भूमि
 0.2000      निजी भूमि
 0.0050      निजी भूमि
 0.0050      निजी भूमि
 0.0100      निजी भूमि
 0.0100      निजी भूमि
 0.0100      निजी भूमि
 0.0100      निजी भूमि
 0.2100      निजी भूमि
 0.0100      निजी भूमि
0.0100       निजी भूमि
0.0100       निजी भूमि
0.0100       निजी भूमि
0.4100       निजी भूमि
0.0050       निजी भूमि
0.0050       निजी भूमि
0.0050       निजी भूमि
0.0050       निजी भूमि
0.0050       निजी भूमि
0.0050       निजी भूमि
0.0050       निजी भूमि

6349

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 जून 2023

भाग 1 ]

 292            599/2/1/1/1/1/2             0.0050      निजी भूमि
 293             599/2/1/1/1/2              0.0050      निजी भूमि
294               599/2/1/1/2               0.0050      निजी भूमि
295               599/2/1/2                 0.0050      निजी भूमि
296       599/2/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1 .   0.0150      निजी भूमि
297                1201/1                   0.0100      निजी भूमि
298                1186/1/1                 0.0100      निजी भूमि
299               2783/1/1/1                0.0100      निजी भूमि
300                2782/1                   0.0050      निजी भूमि
301                 605/1                   0.0300      निजी भूमि
302              2962/557/1/1               0.0070      निजी भूमि
303                  596                    0.0050      निजी भूमि
304                 732/1                   0.0050      निजी भूमि
305                 732/2                   0.0050      निजी भूमि
306                1311/1                   0.0050      निजी भूमि
307                 1213                    0.0400      निजी भूमि
308             597/1/1/1/2/1/2             0.0100      निजी भूमि
309           597/1/1/1/2/1/1/1/2           0.0101      निजी भूमि
310            597/1/1/1/2/1/1/2            0.0101      निजी भूमि
                कुल रकवा : -              10.7739

{2} सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है

ललितपुर- सतना, रीवा- सिंगरौली, महोबा- खजुराहो (541 - कि० मी०) नई बडी रेलवे लाइन निर्माण कार्य (पूरक/छूटे हुये रकवों) हेतु ।

{3} भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, पन्ना में किया जा सकता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संजय कुमार मिश्र , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

6350

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 जून 2023

[ भाग 1

कार्यालय , कलेक्टर , जिला नरसिंहपुर , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन,

राजस्व विभाग

क्र.-136-भू-अर्जन-2023

प्ररूप

नरसिंहपुर, दिनांक 2 जून 2023

(नियम 10 देखे)

धारा 19 (1 ) के तहत् पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन घोषणा का प्रकाशन

सचिव, राजस्व विभाग

रा०मा० क. 02 / अ-82/ 2022-23 मौजा ग्राम- महगुंवा प.ह.नं.- 22/10 तहसील- करेली

जहां सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि लोक प्रयोजन चिनकी बोरास बराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना के निर्माण हेतु ग्राम महगुंवा नंब. 467 प.ह.नं. 22/10 तहसील करेली जिला नरसिंहपुर में कुल 5.992 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है । इसलिये घोषणा की जाती है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए अर्जन के अधीन एक भू- खंड है, जो 5.992 हेक्टेयर है ग्राम महगुंवा तहसील करेली जिला नरसिंहपुर में है, जिसका विस्तृत ब्यौरा निम्नलिखित है :

ग्राम महगुंवा तह० करेली प.ह.नं. 22/10

स.क्र.

हितबद्ध व्यक्ति का नाम एवं पता

2

1

1 पूरनलाल वल्द विजयसिंह लोधी सा. समनापुर

2 वीरनसिंह वल्द विजयसिंह लोधी सा. समनापुर

3 आशाबाई वल्द रूपसिंह लोधी सा. नरसिंहपुर

नन्हेलाल वल्द रतन ढीमर सा. देह

4

5 वडडू वल्द रतन ढीमर सा. देह

6 लोटन वल्द रतन ढीमर सा. समनापुर

7 रामजी वल्द रतन ढीमर सा. समनापुर

8 पूरनलाल वीरनसिंह पिता विजयसिंह लोधी सा. समनापुर

9 भागवती बाई पत्नि झब्बूलाल ब्राम्हण सा. महगुवां करेली खसरा नं ० अर्जित रकबा हे० स्वामित्व का प्रकार

5

3

4

0.489 2/1,3/ 1

भूमि स्वामी

0.621

3/2

0.502 2/2, 3/3

भूमि स्वामी

4/1

0.690

भूमि स्वामी 2/3, 3/4, 4/2

5

0.065 भूमि स्वामी

0.428

7/1

44

0.510

0.197

7/2

भूमि स्वामी

0.173

7/3

भूमि स्वामी

0.173

7/4

भूमि स्वामी

0.567

8

9

0.186

भूमि स्वामी

0.194

10

0.018

45

0.136

12, 17

भूमि स्वामी

0.009

36/2

भूमि स्वामी

10 नन्हेलाल वल्द सदू , कुबेर , छोटेलाल पिता बलराम ढीमर सा. देह भाग 1 ]

6351

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 जून 2023

0.121

43

भूमि स्वामी

11 राजेश वल्द गोटीराम नौरिया, पिसीराम वल्द नन्हेलाल नौरिया सा. समनापुर

मुन्नालाल वल्द कल्याणसिंह मेहरा सा. सेवा खातेदार 12

13 कल्यान वल्द गोधन मेहरा सा.देह

14 उमराव वल्द गोधन मेहरा सा. देह

15 बसंत वल्द गोधन मेहरा सा. देह

16

0.013

21

भूमि स्वामी

0.223 भूमि स्वामी 68/3 , 69/1 , 70/1

0.176 भूमि स्वामी 68/4, 69/2, 70/2

0.244 भूमि स्वामी 68/5, 69/3 , 70/3

0.116

74/1

भूमिस्वामी

मानकुंवर बाई पति डोरीलाल मुन्नीबाई सुंदरबाई पिता डोरीलाल राधाबाई वेवा पंचन सुनील हुकम प्रीति पिता पंचन नन्हेलाल बलराम आशाबाई डोरीलाल राधाबाई वेवा पंचन नन्हेलाल बलराम आशाबाई पिता साधू ढीमर सा. महगुवां

17 बलराम नन्हेलाल पिता साधू ढीमर सा. देह

18

0.115

74/2

भूमि स्वामी

0.026

75

भूमिस्वामी

श्रीदेव लक्ष्मीनारायण जी सर. भागवती बाई ब्राम्हण सा. देह अध्यक्ष श्रीमान कलेक्टर महोदय नरसिंहपुर

कुल योग

5.992

1 यह घोषणा हितबद्ध व्यक्तियों के आक्षेपों को सुनने और भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 15 में यथा उपबंधित सम्यक जांच करने के पश्चात् की गयी है ।

2 कार्यपालन यंत्री रा.अं.बा.लो.सा. नहर संभाग नरसिंहपुर के पत्रांक 54 दिनांक 09.01.2023 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि भू- अर्जन के कारण विस्थापित होने वाले संभावित कुटुम्ब की संख्या निरंक है, अतः इनके लिये पुनर्व्यवस्थापन के क्षेत्र चिन्हित करने का प्रश्न उद्भूत नही होता है ।

3 चिनकी बोरास बराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना के निर्माण हेतु हितबद्ध व्यक्तियों में से किसी भी व्यक्ति का विस्थापन नही होने से धारा 19 की उपधारा (2) के तहत् पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नही है ।

4 उक्त भूमि के या उक्त भूमि के किसी भाग में पड़े कोयला, लौह पत्थर, स्लेट या अन्य खनिजों की खानें है, खान और खनिज के ऐसे भागों, में जिन्हे उस प्रयोजन, जिसके लिए भूमि अर्जित की जा रही है, की परियोजना के निर्माण चरण के दौरान खोदे जाने या हटाये या उपयोग किए जाने की अपेक्षा है , को छोडकर आवश्यक नही है ।

5 जिला भू अर्जन अधिकारी के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है ।

6352

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 जून 2023

क्र. - 153-भू-अर्जन-2023

नरसिंहपुर, दिनांक 13 जून 2023

प्ररूप v

(नियम 10 देखे)

धारा 19 (1 ) के तहत् पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन घोषणा का प्रकाशन

रा०मा० क. 09 /अ-82/ 2022-23 मौजा ग्राम गुरसी प.ह.नं.-13/7 तहसील- करेली

जहां सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि लोक प्रयोजन चिनकी बोरास बराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना एवं पुहंच मांर्ग निर्माण हेतु ग्राम गुरसी नंब. 141 प.ह.नं. 13/7 तहसील करेली जिला नरसिंहपुर में कुल 2.934 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है । इसलिये घोषणा की जाती है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए अर्जन के अधीन एक भू- खंड है, जो 2.934 हेक्टेयर है ग्राम गुरसी तहसील करेली जिला नरसिंहपुर में है, जिसका विस्तृत ब्यौरा निम्नलिखित है :

1

ग्राम - गुरसी तह० करेली प.ह.नं. 13/7

स.क्र.

हितबद्ध व्यक्ति का नाम एवं पता

1

2

1 रामेश्वर वल्द केवलराम लोधी सा. देह

खसरा नं ०

स्वामित्व का प्रकार

अर्जित रकबा हे०

3

4

5

0.161

103/10

भूमिस्वामी

104

0.060

0.110

103/6

भूमि स्वामी

2 कमला वाई पति नरवर सिंह कृष्णपाल पिता नरवर सिंह लोधी सा. देह

0.110

103/9

भूमि स्वामी

3 भूपेन्द्र कुमार मुन्नीवाई गीताबाई कलाबाई जीजीबाई पिता मिठ्ठू धोबी सा. देह

4 चौहान सिंह पिता नेतराम सिंह लोधी सा. देह

5 रामपाल सिंह पिता मातवर सिंह लोधी सा. देह

6 हरिसिंह पिता मोहन सिंह लोधी सा. देह

7 कमलेश पिता सुम्मेर सिंह लोधी सा. देह

8 अनुराग सिंह पिता बलराम सिंह लोधी सा. देह

9 हल्कीबाई पिता लीलाधर बाढई सा. देह

10 हरिओम मोहन ना.बा. वल्द वली बलराम बाढई सा. मगरधा नरसिंहपुर

11 कल्याण सिंह वल्द किशनलाल बाढई सा. करेली

12 अंकित अंकिता ना.बा. वल्द तुलसीराम बली दादी हल्कीबाई बाढई सा. देह

0.085

102/3

भूमि स्वामी

0.185

102/4

भूमि स्वामी

0.245

100/2

0.045

101/1

भूमि स्वामी

0.360

98

भूमिस्वामी

0.220

268/2

भूमिस्वामी

0.008

269/1/1

भूमिस्वामी

0.009

269/1/2

भूमिस्वामी

0.044 भूमि स्वामी

269/4, 269/6

0.100

269/7

भूमिस्वामी

0.052 भूमि स्वामी

269/8

13 ताराबाई वल्द किशनलाल पति गेंदालाल बाढई सा. देह 6353

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 जून 2023

भाग 1 ]

वतीबाई वल्द किशनलाल पति अब्बू बाढई सा. देह

15 रामरानी उर्फ सोनाबाई वल्द किशनलाल पति देवेन्द्र बाढई सा. नरसिंहपुर

अमित पिता ओमप्रकाश मेहरा सा. देह ग्राम नौकर 16

17 तुलसाबाई बेवा श्यामलाल रामप्रसाद जयंतीवबाई ना.बा. वल्द श्यामलाल वली मां तुलसाबाई रजक सा. देह

राजबल सिंह पिता हल्के सिंह लोधी सा. घूरपुर 18

19 रामसिंह गिरीराज पिस . गोधन सिंह लोधी सा. देह

राधाबाई वेवा छोटेलाल लोधी सा. देह

20

21 मातवर सिंह वल्द छोटेलाल लोधी सा. देह

22 रामसिंह वल्द गोधन सिंह लोधी सा. देह

हल्कू उर्फ गिरीराज वल्द गोधन सिंह लोधी सा. देह 23

कुल योग

0.052

269/9

भूमि स्वामी

0.032

269/10

भूमि स्वामी

0.295

281

भूमि स्वामी

0.096

282/1/2

भूमि स्वामी

0.092

282/3

भूमि स्वामी

0.132

282/4

भूमि स्वामी

0.140

भूमि स्वामी

283/2, 284/2, 298/3

0.180

भूमि स्वामी

283/4, 284/4, 298/5

0.040

भूमि स्वामी

283/6, 284/6, 298/7

0.081

भूमि स्वामी

283/7, 284/7, 298/8

2.934

1 यह घोषणा हितबद्ध व्यक्त्तियों के आक्षेपों को सुनने और भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 15 में यथा उपबंधित सम्यक जांच करने के पश्चात् की गयी है ।

2 कार्यपालन यंत्री रा.अं.बा.लो.सा. नहर संभाग नरसिंहपुर के पत्रांक 465 दिनांक 17.05.2023 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि भू अर्जन के कारण विस्थापित होने वाले संभावित कुटुम्ब की संख्या निरंक है, अतः इनके लिये पुनर्व्यवस्थापन के क्षेत्र चिन्हित करने का प्रश्न उद्भूत नही होता है ।

3 चिनकी बोरास बराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना के निर्माण हेतु हितबद्ध व्यक्तियों में से किसी भी व्यक्ति का विस्थापन नही होने से धारा 19 की उपधारा (2 ) के तहत् पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नही है ।

4 उक्त भूमि के या उक्त भूमि के किसी भाग में पड़े कोयला, लौह पत्थर, स्लेट या अन्य खनिजों की खानें है, खान और खनिज के ऐसे भागों, में जिन्हे उस प्रयोजन, जिसके लिए भूमि अर्जित की जा रही है, की परियोजना के निर्माण चरण के दौरान खोदे जाने या हटाये या उपयोग किए जाने की अपेक्षा है, को छोडकर आवश्यक नही है ।

5 जिला भू अर्जन अधिकारी के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है। n [भाग 1 6354

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 जून 2023

क्र. - 155- भू- अर्जन-2023

प्रारंभिक अधिसूचना

(देखिये धारा 11 )

रा० मा ० क. 01 / अ-82 / 2023-24 मौजा ग्राम - सिमरिया खुर्द प.ह.नं. - 21 , नं.बं. 141

तहसील- तेंदुखेडा

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में कार्यपालन यंत्री रानी अवंती वाई लोधी सागर नहर संभाग नरसिंहपुर को नर्मदा नदी पर चिनकी बोरास बराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना के लिये पंप हाउस एवं सडक निर्माण कार्य हेतु भूमि की आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पडने की संभावना है ।

सर्व संबंधित को यह सूचित किया जाता है कि चिंकी बोरास बराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति ( EC Identification No.- EC23B000MP119529 ) को राज्य स्तरीय पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण द्वारा दिनांक 30.01.23 प्रदाय की गई है । भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदिर्शता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 6 की उपधारा 2 के अनुसार सिंचाई परियोजनाओं के संबंध में जहां पर्यावरणीय प्रभाव निर्धारण की प्रक्रिया की तत्समय प्रवत्त किसी अन्य विधि के प्रावधानों के अधीन अपेक्षा की जाती, सामाजिक प्रभाव निर्धारण से संबंधित इस अधिनियम के प्रावधान लागू नही होगें । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है :-

अनूसूची 1

1. परियोजना का नाम

: चिनकी बोरास बराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना के लिये पंप हाउस व पहुंच मार्ग निर्माण कार्य ।

2. भूमि का विवरण

1. जिला

: नरसिंहपुर

2. तहसील

: तेंदुखेडा

3. ग्राम

: सिमरिया खुर्द

4. प.ह.न.

: 21

5. नं.बं.

: 441

: 2.945 हे.

6. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल 6355

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 जून 2023

भाग 1 ]

अनूसूची 2

स.क्र.

हितबद्ध व्यक्ति का नाम एवं पता

2

1

1 हरभजन वल्द गनेश कहार सा. देह

2 उमाशंकर वल्द गनेश कहार सा. देह

3

तुलसीराम वल्द गनेश कहार सा. देह

4

चुन्नीलाल वल्द भगुन्ता धोबी सा. देह

5

बालकिशन वल्द भगुन्ता धोबी सा. देह

6

गोपाल वल्द भगुन्ता धोबी सा. देह

7 सम्मरसिंह वल्द लोटन सिंह किरार सा. देह

8

खसरा नं० अर्जित रकबा हे० स्वामित्व का प्रकार

5

4

3

0.180

97

भूमि स्वामी

0.090

88/2/1

भूमि स्वामी

0.090 88/2/2

भूमि स्वामी

0.020

88/5

भूमिस्वामी

0.122

88/6

भूमिस्वामी

0.123

88/1

भूमि स्वामी

100

0.324

0.188

101

भूमि स्वामी

0.240

102

1.050

103

भूमिस्वामी

रघुवीर तुलाराम पिता कुंजीलाल बारीवाई जोजे कुंजीलाल सुल्तान वल्द बैनी रामसिंह रामप्रसाद लेखराम पिता लोटन खरगो जोजे लोटन सुराजी बा. गोपाल ना.बा. पिता बलराम नर्बदी वाई पुत्री बलराम वली मां व खुद छुट्टीबाई मलाह सा. झिरी

9

0.004

105

भूमिस्वामी

खिल्लू वल्द टीकाराम सा. झिरी सेवा खातेदार ग्राम नौकर

10

0.120

118/4

भूमि स्वामी

कंछेदी भगवानदास परषोत्तमदास रूपसिंह पिता महादेव किरार गापाल वल्द नब्बू किरार सा. देह

11

गोपाल वल्द नब्बू किरार सा. देह

12 रतिराम वल्द नब्बू किरार सा. देह

13

0.165

118/2

भूमिस्वामी

0.165

118/6

भूमि स्वामी

0.064

121

भूमि स्वामी

श्रीदेव रामचंद्र जी मंदिर सिमरिया खुर्द कार्यकारी ट्रस्टी चुन्नीलाल वल्द किशोरीलाल सहायक ट्रस्टी बालकराम वल्द किशोरीलाल पालीवाल सा. बारहा भूमि स्वामी जिला अध्यक्ष महोदया नरसिंहपुर

कुलयोग

2.945

यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिये भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 (2013 का 30) की धारा 11 (1 ) उपबंधों के अधीन जारी की गई है ।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक- एफ भोपाल दिनांक -एफ 16-15(7)-2014- सात-शा, 2ए भोपाल दिनांक 29.09.2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10.2014 के पृष्ठ क्रमांक 2895 पर प्रकाशन किया गया है । उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा

७ 6356

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 जून 2023

[ भाग 1

नरसिंहपुर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्ति का प्रयोग करने के लिए निर्देशित किया जाता हैं ।

सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथा उपबंधित एवं विनिर्दिश्ट कार्यपालन यंत्री रानी अवंती वाई लोधी सागर नहर संभाग नरसिंहपुर और उसके कर्मचारिवृंद को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने, अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिये अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिये प्राधिकृत करती है ।

अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिकारी के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात कय / विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अधिनियम की धारा 15 (1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (दिनों के भीतर किसी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कक्ष क. 84 भू अर्जन शाखा, नरसिंहपुर) में आक्षेप यदि कोई हो फाईल किए जा सकेंगे ।

भूमि से संबंधित रेखांकन भू अर्जन कार्यालय जिला नरसिंहपुर में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है ।

क्र. -157- भू-अर्जन-2023

प्रारंभिक अधिसूचना

(देखिये धारा 11 )

रा० मा० क्र. 02 / अ -82 / 2023-24 मौजा ग्राम- पिपरहा प.ह.नं.-10 /19 , नं.बं. 334 तहसील- करेली , जिला-नरसिंहपुर

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में कार्यपालन यंत्री रानी अवंती वाई लोधी सागर नहर संभाग नरसिंहपुर को नर्मदा नदी पर चिनकी बोरास बराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना के निर्माण कार्य हेतु भूमि की आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पडने की संभावना है ।

1

सर्व संबंधित को यह सूचित किया जाता है कि चिनकी बोरास बराज संयुक्त बहुउ‌द्देशीय परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति (EC Identification No.- EC23B000MP119529 ) को राज्य स्तरीय पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण द्वारा दिनांक 30.01.23 प्रदाय की गई है । भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदिर्शता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 6 की उपधारा 2 के अनुसार सिंचाई परियोजनाओं के संबंध में जहां पर्यावरणीय प्रभाव निर्धारण की प्रकिया की तत्समय प्रवत्त किसी अन्य विधि के प्रावधानों के अधीन अपेक्षा की जाती, सामाजिक प्रभाव निर्धारण से संबंधित इस अधिनियम के प्रावधान लागू नही होगें । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है:-

भाग 1 ]

6357

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 जून 2023

अनूसूची 1

1. परियोजना का नाम

2. भूमि का विवरण

1. जिला

2. तहसील

3. ग्राम

4. प.ह.न.

5. नं.बं.

6. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल चिनकी बोरास बराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना निर्माण कार्य ।

: नरसिंहपुर

: करेली

: पिपरहा

10/19

334

2.474 हे.

अनूसूची 2

स.क्र.

खसरा नं०

हितबद्ध व्यक्ति का नाम एवं पता

1

2

1

स्वामित्व का प्रकार

अर्जित रकबा हे०

3

4

5

0.405

20/1

भूमि स्वामी

तेजराम रामसिंह हाकम नन्हेलाल गंगाबाई सुक्कीबाई पिता कढोरी भारिया सा देह

2 रूपसिंह वल्द लालसाहब भारिया सा. देह

3 दशरथ वल्द लालसाहब भारिया सा. देह

4

0.139 भूमि स्वामी 18/1,

0.089

19/1

0.140

18/2

भूमिस्वामी

0.089

19/2

0.279

30/4

0.178

21/1

भूमि स्वामी

रामकली बेवा नर्मदा प्रसाद नेतराम सीताराम मालतीबाई पिता नर्मदा प्रसाद सा. घूरपुर

5

0.062

21/2

0.061

16/1

भूमि स्वामी

हक्कीबाई बेवा श्रीराम राजेश संजू पिता श्रीराम, भानसिंह गोदावरी रमेशीबाई राजकली पिता खीरसिंह, सतीश कुमार वल्द पीतम जाति लोधी सा. घूरपुर

6

0.062

16/2

भूमि स्वामी

हक्कीबाई बेवा श्रीराम राजेश संजू पिता श्रीराम जाति लोधी सा. देह

7

17/2

0.149

16/8

0.302 भूमि स्वामी

धनवती जोजे रज्जू सिंह लोधी सा. ठेमी (शासकीय संस्था)

8 भानसिंह वल्द खीरसिंह लोधी सा. घूरपुर

0.259

17/1

भूमि स्वामी 6358

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 जून 2023

9

[ भाग 1

0.060 भूमि स्वामी 17/3

यशोदा पटेल पति प्रकाशसिंह पटेल सा. नरसिंहपुर

10 तेजबल मायाबाई पिता टीकाराम लोधी सा. घूरपुर

11 मुन्नालाल वल्द लाल सिंह लोधी सा. घूरपुर

कुल योग

2

0.080 भूमि स्वामी

0.120

1/3

भूमि स्वामी

2.474

यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिये भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 (2013 का 30 ) की धारा 11 ( 1 ) उपबंधों के अधीन जारी की गई है ।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ भोपाल दिनांक - एफ 16-15(7)-2014-सात- शा , 2 ए भोपाल दिनांक 29.09.2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10.2014 के पृष्ठ क्रमांक 2895 पर प्रकाशन किया गया है । उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी , भू-अर्जन शाखा नरसिंहपुर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्ति का प्रयोग करने के लिए निर्देशित किया जाता हैं ।

सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथा उपबंधित एवं विनिर्दिश्ट कार्यपालन यंत्री रानी अवंती वाई लोधी सागर नहर संभाग नरसिंहपुर और उसके कर्मचारिवृंद को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने, अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिये अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिये प्राधिकृत करती है ।

अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिकारी के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात कय / विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अधिनियम की धारा 15(1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (दिनों के भीतर किसी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कक्ष क. 84 भू अर्जन शाखा, नरसिंहपुर) में आक्षेप यदि कोई हो फाईल किए जा सकेंगे ।

भूमि से संबंधित रेखांकन भू अर्जन कार्यालय जिला नरसिंहपुर में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, ऋजू बाफना, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 16 June 2023. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2023-06-16.24.Ordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2023-06-16.24.Ordinary.