मध्यप्रदेश शासन
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सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 24 ]
भोपाल , शुक्रवार, दिनांक 16 जून 2023 - ज्येष्ठ 26 , शक 1945
विषय -सूची
भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश , ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4 ) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.
भाग 2.-स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.
भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.
(2) सांख्यिकीय सूचनाएं.
( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, भाग 4.- (क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक,
(3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,
(ख) ( 1 ) अध्यादेश, (2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम,
(3) संसद् के अधिनियम,
(ग ) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.
भाग १
राज्य शासन के आदेश
सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल , दिनांक 30 मई 2023
क्र. एफ 5-24-2021- एक-( 1 ) .- माननीय , न्यायाधिपति श्री अरूण कुमार शर्मा , उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश जबलपुर का ओ. एस. डी.-कम- पी. पी. एस . , उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश जबलपुर से प्राप्त प्रस्ताव क्रमांक बी- 757- ( दो- 1-22-2021 ) , दिनांक 2 फरवरी 2023 के अनुक्रम में, दिनांक 14 से 19 सितम्बर 2022 एवं दिनांक 29 सितम्बर 2022 का कुल तीन दिन के पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश कीस्वीकृति, उच्च न्यायालय न्यायाधीश ( सेवा शर्त ) अधिनियम, 1954 की धारा 13 के अन्तर्गत प्रदान की जाती है .
क्र. एफ 5-24-2021- एक-( 1 ) .-माननीय , न्यायाधिपति श्री अरूण कुमार शर्मा , उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश जबलपुर का ओ. एस. डी.-कम- पी. पी. एस. , उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर सेप्राप्त प्रस्ताव क्रमांक डी- 626-( दो- 1-22-2021 ) , दिनांक 2 फरवरी 2023 के अनुक्रम में, दिनांक 12 अक्टूबर 2022 से 6 जनवरी 2023 तक 87 दिन का पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित कम्युटेड अवकाश की स्वीकृति, उच्च न्यायालय न्यायाधीश ( सेवा शर्त ) अधिनियम , 1954 की धारा 13 के अन्तर्गत प्रदान की जाती है.
क्र. एफ 5-24-2021- एक-( 1 ) .-माननीय , न्यायाधिपति श्री अरूण कुमार शर्मा, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश जबलपुर का ओ. एस. डी.-कम- पी. पी. एस. , उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, जबलपुर सेप्राप्त प्रस्ताव क्रमांक डी-628- ( दो- 1-22-2021 ) , दिनांक 2 फरवरी 2023के अनुक्रम में, दिनांक 11 से 20 जनवरी 2023 तक 10 दिन का पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित कम्युटेड अवकाश की स्वीकृति, उच्च्च न्यायालय न्यायाधीश ( सेवा शर्त ) अधिनियम , 1954 की धारा 13 के अन्तर्गत प्रदान की जाती है .
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नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2023.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 जून 2023
6274
भोपाल , दिनांक 31 मई 2023
(5) अवकाशकाल में श्री मनीष शंकर शर्मा, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मनीष शंकर शर्मा, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.
भोपाल, दिनांक 1 जून 2023 एफ1-3-6-0003-2023-जीएडी- एक-01 ( जीएडी) .-माननीय, न्यायाधिपति श्री अतुल श्रीधरन, मध्यप्रदेश, उच्च न्यायालय , खण्डपीठ ग्वालियर का ओ. एस. डी. कम- पी. पी. एस. , उच्च न्यायालय, जबलपुर से प्राप्त प्रस्ताव क्रमांक बी- 3466-( दो-1-8-2023 ) , दिनांक 6 मई 2023 के अनुक्रम में, दिनांक 1 से 4 मई 2023 तक चार दिन का पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश की स्वीकृति, उच्च न्यायालय न्यायाधीश ( वेतन और सेवा शर्त ) अधिनियम, 1954 की धारा 13 के अन्तर्गत प्रदान की जाती है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, रंजना पाटने, उपसचिव.
क्र. एफ 1 (ए) 147-1990-ब- 2- दो. राज्य शासन श्री सुधीर कुमार शाही, भापुसे, विशेष पुलिस महानिदेशक, ( रेल ) , मध्यप्रदेश, भोपाल कादिनांक 5 से 23 जून 2023 तक उन्नीस दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 03-04 व 24-25 जून 2023 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृति प्रदान करता है.
(2 ) श्री सुधीर कुमार शाही , भापुसे के अवकाश अवधि में उनकाचालू कार्य श्रीमती सुषमा सिंह, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक (सतर्कता), पु. मु. , भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ- साथ सम्पादित किया जावेगा.
गृह विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 31 मई 2023
(3) अवकाश से लौटने पर श्री सुधीर कुमार शाही, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से विशेष पुलिस महानिदेशक, ( रेल ) , मध्यप्रदेश , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
क्र. एफ- 1324336-2023- ब- 2- दो. राज्य शासन , एतद्वारा , श्री मनीष शंकर शर्मा, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक ( पुलिस मैन्युअल ) , पु. मु. भोपाल को दिनांक 29 मई से 9 जून 2023 तक बारह दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 27-28 मई व 10-11 जून 2023 केविज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ उक्त अवधि में म्यांमार एवं थाईलैण्ड कीनिजी विदेश यात्रा ( Ex - India Leave ) निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान करता है :-
(4 ) श्री सुधीर कुमार शाही, भापुसे, द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे.
1. विदेश में स्वास्थ्य/चिकित्सा आदि पर होने वाला किसी भी प्रकार का व्यय राज्य शासन द्वारा वहन नहीं किया जावेगा.
(5) अवकाशकाल में श्री सुधीर कुमार शाही, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
2. विदेश में शासकीय अथवा किसी निजी संस्था का आतिथ्य स्वीकार नहीं करेंगे .
(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सुधीर कुमार शाही, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.
3. विदेश में कोई ( Assignment ) नहीं लेंगे .
(2) श्री मनीष शंकर शर्मा, भापुसे, के अवकाश अवधि में उनका कार्य प्रभार श्री अनिल कुमार गुप्ता, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक, (आरएण्डडी) , पु. मु. , भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ- साथ सम्पादित किया जावेगा.
(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री मनीष शंकर शर्मा, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से अति. पुलिस महानिदेशक ( पुलिस मैन्युअल ) , पु. मु. भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
क्र. एफ 1 (ए) 148-1995-व- 2 - दो. राज्य शासन, के समसंख्यक आदेश दिनांक 21 अप्रैल 2023 द्वारा श्री डी. पी. गुप्ता, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक, होमगार्डस, मध्यप्रदेश , जबलपुर को अवकाश यात्रा सुविधा अंतर्गत खण्डवर्ष 2022-25 में के प्रथम विस्तार वर्ष में दिनांक 15 से 26 मई 2023 तक कुल बारह दिवस अर्जित अवकाश एवं 13- 14व 27-28 मई 2023 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ उक्त अवधि में गृह नगर के स्थान पर उत्तर- पूर्व-अंडमान- निकोबार द्वीप समूह ( एक स्थान) की परिवार सहित जाने की अनुमति एवं 10 दिवस अर्जित अवकाश नगदीकरण स्वीकृत किया गया था . चूंकि श्री गुप्ता , भापुसे का स्वास्थ्यअचानक खराब हो जाने के कारण उक्त स्वीकृत अवकाश यात्रा सुविधा का लाभ नहींले सके. अतः उक्त स्वीकृत अवकाश निरस्तकिया जाता है.
(4) श्री मनीष शंकर शर्मा, भापुसे, द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका -2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे.
6275
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 जून 2023
भाग 1 ]
भोपाल , दिनांक 2 जून 2023 क्र. एफ 1 (ए) 199-1991- ब- 2- दो. राज्य शासन , श्रीमती सुषमा सिंह, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक, ( सतर्कता) , पु. मु. , भोपाल को दिनांक 5 से 9 जून 2023 तक पाँच दिवस अर्जित अवकाश एवं 3-4जून 2023 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृति प्रदान करता है.
(2 ) श्रीमती सुषमा सिंह, भापुसे, के अवकाश अवधि में उनका चालू कार्य श्री जी. पी. सिंह, भापुसे, विशेष पुलिस महानिदेशक (अ. अ. वि. ) , पु. मु. , भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ- साथ सम्पादित किया जावेगा.
क्र. एफ 1 ( ए) 86-2013- ब- 2- दो. राज्य शासन, श्री मनीष कपूरिया, भापुसे, अति. पुलिस आयुक्त ( कानून एवं व्यवस्था) , नगरीय पुलिस इन्दौर को खण्डवर्ष 2022-25 के प्रथम विस्तार वर्ष में दिनांक 5 से 9 जून 2023 तक पाँच दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 10- 11 जून 2023 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ उक्त अवधि में भारत भ्रमण यात्रा अंतर्गत श्रीनगर ( जम्मूकश्मीर ) जाने हेतु अवकाश यात्रा सुविधा अंतर्गत परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ एवं दस दिवस अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-
1. श्री मनीष कपूरिया स्वयं
2. श्रीमती नवनीता कपूरिया पत्नी
3. कु. अनुश्री कपूरिया पुत्री (3) अवकाश से लौटने पर श्रीमती सुषमा सिंह , भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अति. पुलिस महानिदेशक, ( सतर्कता ) , पु. मु. , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
4. कु. अनन्या कपूरिया पुत्री
(4) श्रीमती सुषमा सिंह, भापुसे, द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका -2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे.
(2) उक्त अवकाश अवधि में श्री मनीष कपूरिया, भापुसे , का चालू कार्य श्री राजेश हिंगणकर , भापुसे, अति. पुलिस आयुक्त ( अपराध व मुख्यालय ) , नगरीय पुलिस, इन्दौर द्वारा अपने कार्य के साथ- साथ संपादित किया जायेगा.
(5) अवकाशकाल में श्रीमती सुषमा सिंह, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती सुषमा सिंह, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर बनीं रहतीं.
(3) अवकाश से लौटने पर श्री मनीष कपूरिया, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अति. पुलिस आयुक्त (कानून एवं व्यवस्था) , नगरीय पुलिस , इन्दौर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4) श्री मनीष कपूरिया , भापुसे, के कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कंडिका ( 2 ) में अतिरिक्त कार्यभार संपादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे .
क्र. एफ 1 (ए) 75-2008- ब-2- दो. राज्य शासन, श्री संजय कुमार, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, बालाघाट जोन , बालाघाट को दिनांक 5 से 14 जून 2023 तक दस दिवस अर्जित अवकाश एवं 3-4जून 2023 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृति प्रदान करता है.
(5) अवकाशकाल में श्री मनीष कपूरिया, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मनीष कपूरिया, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.
(2) श्री संजय कुमार, भापुसे, के अवकाश अवधि में उनका चालूकार्य श्री मुकेश कुमार श्रीवास्तव, भापुसे, पुलिस उप महानिरीक्षक, बालाघाट, जोन, बालाघाट द्वारा अपने कार्य के साथ - साथ सम्पादित किया जावेगा.
(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री संजय कुमार, भापुसे , को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक, बालाघाट जोन , बालाघाट के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
क्र. एफ- 1334217-2023- ब- 2- दो. राज्य शासन , एतद्वारा , श्रीमती कृष्णावेणी देसावतु, भापुसे, पुलिस उप महानिरीक्षक, ग्वालियर रेन्ज, ग्वालियर को दिनांक 1 से 12 जुलाई 2023 तक बारह दिवस अर्जित अवकाश अवधि में इटली एवं फ्रांस की निजी विदेश यात्रा ( Ex- India Leave) निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान करता है :-
(4) श्री संजय कुमार, भापुसे, द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे.
1. विदेश में स्वास्थ्य/चिकित्सा आदि पर होने वाला किसी भी प्रकार का व्यय राज्य शासन द्वारा वहन नहीं किया जावेगा.
(5) अवकाशकाल में श्री संजय कुमार, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
2. विदेश में शासकीय अथवा किसी निजी संस्था का आतिथ्य स्वीकार नहीं करेंगे .
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री संजय कुमार, भापुसे , उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते .
3. विदेश में कोई ( Assignment ) नहीं लेंगे .
[ भाग 1 6276
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 जून 2023
(3) अवकाश से लौटने पर श्री शियास ए. , भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस उप महानिरीक्षक, (अ. अ. वि. ) , पु. मु. , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(2 ) श्रीमती कृष्णावेणी देसावतु, भापुसे, के अवकाश अवधि में उनका कार्य प्रभार श्री कुमार सौरभ , भापुसे, पुलिस उप महानिरीक्षक, अ. अ. वि. , पुलिस मुख्यालय , भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ- साथ सम्पादित किया जावेगा.
(4) श्री शियास ए. , भापुसे, द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे .
(3 ) अवकाश से लौटने पर श्रीमती कृष्णावेणी देसावतु, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पुलिस उप महानिरीक्षक, ग्वालियर रेन्ज, ग्वालियर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(5 ) अवकाशकाल में श्री शियास ए. , भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4 ) श्रीमती कृष्णावेणी देसावतु, भापुसे, द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे .
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री शियास ए. , भापुसे उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.
(5 ) अवकाशकाल में श्रीमती कृष्णावेणी देसावतु, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती कृष्णावेणी देसावतु, भापुसे , अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर बनीं रहतीं.
भोपाल, दिनांक 6 जून 2023
क्र. एफ 1 ( ए) 03-2012- ब- 2- दो. राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 11 मई 2023 द्वारा श्री गौरव कुमार तिवारी, भापुसे, पुलिस अधीक्षक, एटीएस , पुलिस मुख्यालय , भोपाल को खण्डवर्ष 2022-25 के प्रथम विस्तार वर्ष में दिनांक 22 से 31 मई 2023 तक दस दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 20-21 मई 2012 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ उक्त अवकाश अवधि में भारत भ्रमण अंतर्गत कुल्लू मनाली (हिमाचल प्रदेश ) जाने हेतु अवकाश यात्रा सुविधा अंतर्गत परिवार सहित दस दिवस अर्जित अवकाश के नगदीकरण स्वीकृत किया गया था. चूंकि श्री तिवारी, भापुसे को केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति पर शीघ्र कार्यमुक्त होने के कारण उक्त अवकाश यात्रा सुविधा का लाभ नहीं ले सके. अतः उक्त स्वीकृत अवकाश निरस्त किया जाता है.
क्र. एफ 1 (ए) 77-2009- ब- 2- दो. राज्य शासन श्री शियास ए. , भापुसे, पुलिस उप महानिरीक्षक, ( अ. अ. वि. ) , पु. मु. , भोपाल का दिनांक 25 से 31 मई 2023 तक सात दिवस अर्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदानकरता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अन्नू भलावी , अवर सचिव.
(2) श्री शियास ए. , भापुसे, के अवकाश अवधि में उनका चालू कार्य श्री संजय सिंह , भापुसे, सहायक पुलिस महानिरीक्षक, प्रशासन (अ. अ. वि. ) , पु. मु. , भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ - साथ सम्पादित किया जावेगा.
विधि और विधायी कार्य विभाग
भोपाल, दिनांक 5/6 जून 2023
फा. क्र. 2625 - इक्कीस- ब ( एक ) -2023.- राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 ( 2008 का 34 ) की धारा 22 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन , मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के परामर्श से एतद्वारा , इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक ब( 1 ) 3476-2013 , दिनांक 11 सितम्बर 2013 , जो मध्यप्रदेश राजपत्र भाग - एक में दिनांक 20 सितम्बर 2013 में प्रकाशित हुई थी, निम्नलिखित और संशोधन करता है, अर्थात् :-
संशोधन
उक्त अधिसूचना में , सारणी में, अनुक्रमांक 7 तथा 36 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं , अर्थात्:-
सारणी
क्र.
जिले का नाम
विशेष न्यायाधीश का नाम तथा पदनाम (3)
(2)
(1)
" 7
छिन्दवाड़ा
श्री पवन कुमार पटेल, द्वितीय जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, छिन्दवाड़ा ".
36. शाजापुर
श्री दिनेश कुमार नोटिया, तृतीय जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, शाजापुर.
6277
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 जून 2023
भाग 1 ]
2. यह संशोधन उस तारीख से प्रवृत्त होंगे जिसको कि इस अधिसूचना में यथाविनिर्दिष्ट न्यायाधीश उक्त न्यायालय में अपने पद का कार्यभार ग्रहण करें.
F-No . 2625 - XXI ( B - I ) -2023 . In exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) of Section 22 of the National Investigation Agency Act , 2008 (34 of 2008 ) , the State Government in Consultation with the High Court of Madhya Pradesh , hereby, makes the following further amendments in this department's Notification F - No . B ( 1 ) 3476-2013 , dated 11th September , 2013 , which was published in the Madhya Pradesh Gazette , Part - 1 , dated 20th September, 2013. namely :-
AMENDMENT
In the said notification , in the table , for serial number 7 and 36 and entries relating thereto , the following serial numbers and entry relating thereto shall be substituted, namely
TABLE
Name and Designation of Special Judge
Name of District
S.No.
(3)
(2)
Chhindwara
(1) "7 .
Shri Pawan Kumar Patel , Ind District & Additional Sessions Judge, Chhindwara " .
36.
Shajapur
Shri Dinesh Kumar Notiya, IIIrd District & Additional Sessions Judge, Shajapur.
(2) This amendment shall come into force from the date on which the judge as specified in this notification assumes the charge of his office in the said Court .
फा. क्र. 2627 - इक्कीस - ब ( एक) -2023.- ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 ( 2009 का 4 ) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के परामर्श से, एतद्वारा , इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक 17 ( ई ) 43-2009- 2251- इक्कीस- ब ( एक) -13 , दिनांक 10 मई, 2013 जो मध्यप्रदेश राजपत्र भाग -1 में दिनांक 24 मई 2013 को प्रकाशित की गई थी, में निम्नलिखित और संशोधन करता है, अर्थात्:-
संशोधन
उक्त अधिसूचना में, सारणी में, अनुक्रमांक 71 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्:-
सारणी
न्यायाधिकारी का नाम
क्र.
सिविल जिले का नाम
पदस्थापना का
स्थल
ग्राम न्यायालय के मुख्यालय का नाम
मध्यवर्ती स्तर की पंचायत के लिए ग्राम न्यायालय
का नाम
(6) आगर .".
(5) आगर
(3) आगर
(4) शाजापुर
(1) "71.
(2) श्रीमती सुनयना श्रीवास्तव व्यवहार न्यायाधीश , वरिष्ठ खण्ड, आगर.
F. No. 2627 - XXI - B ( 1 ) -2023 . In exercise of the powers conferredby Section 5 of the Gram Nyayalayas Act . 2008 ( No. 4 of 2009 ) , the State Government , in Consultation with the High Court of Madhya Pradesh , hereby, makes the following further amendment in this department's Notification F. No. 17 ( E ) 43-2009-2251 - XXI - B ( I ) -13 , dated 10th May, 2013 which was published in the Madhya Pradesh Gazette , Part- 1, dated 24th May, 2013 , namely :-
6278
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 जून 2023
AMENDMENT
In the said notification, in the table , for serial numbers 71 and entries relating thereto , the following serial number and entries relating thereto shall be substituted, namely
TABLE
S. No. Name of Nyayadhikari
Place of Posting
(2)
(1) "71 .
(3) Agar Smt. Sunyna Shrivastava, CivilJudge Senior Division , Agar.
Name of Civil District
Name of Headquarter ofGram Nyayalaya Name of Gram Nyayalaya for Punchayat at Intermediate Level
(6) Agar." .
(5) Agar
(4) Shajapur
फा. क्र. 2630- इक्कीस - ब ( एक ) -2023.- ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 ( 2009 का 4 ) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के परामर्श से, एतद्द्वारा , इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक 17 ( ई ) 43-2009- 2251- इक्कीस- ब ( एक ) -13 , दिनांक 10 मई, 2013 जो मध्यप्रदेश राजपत्र भाग-1 में दिनांक 24 मई 2013 को प्रकाशित की गई थी, में निम्नलिखित और संशोधन करता है, अर्थात्:-
संशोधन
उक्त अधिसूचना में, सारणी में, अनुक्रमांक 37 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्:-
सारणी
न्यायाधिकारी का नाम
क्र.
सिविल जिले का नाम
पदस्थापना का
स्थल
(3) इन्दौर (1) "37.
(2) श्री प्रत्युश चतुर्वेदी, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खण्ड, इन्दौर .
ग्राम न्यायालय के मुख्यालय का नाम मध्यवर्ती स्तर की पंचायत के लिए ग्राम न्यायालय का नाम
(6) इन्दौर .".
(5) इन्दौर
(4) इन्दौर
F. No. 2630 - XXI - B ( 1 ) -2023 . In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Gram Nyayalayas Act , 2008 (No. 4 of 2009 ) , the State Government, in Consultation with the High Court of Madhya Pradesh, hereby, makes the following amendment in this department's Notification F. No. 17 (E ) 43-2009-2251 - XXI - B (I) -13 , dated 10th May, 2013 which was published in the Madhya Pradesh Gazette, Part - I , dated 24th May, 2013 , namely :-
AMENDMENT
In the said notification , in the table , for serial numbers 37 and entries relating thereto , the following serial number and entries relating thereto shall be substituted, namely :-
TABLE
S. No. Name of Nyayadhikari
Place of Posting
(3)
(2)
(1)
Indore "37 . Shri Pratyush Chaturvedi , IInd Civil Judge Junior Division , Indore.
Name of Civil District
Name of Headquarter ofGram Nyayalaya
(6)
Name of Gram Nyayalaya for Punchayat at Intermediate Level (5)
(4)
Indore."
Indore
Indore 6279
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 जून 2023
भाग 1 ]
शुद्धिपत्र
भोपाल , दिनांक 6 जून 2023
फा. क्र. 2740- इक्कीस- ब ( एक) -2023 .- विभागीय अधिसूचना क्रमांक 206- इक्कीस- ब ( एक ) -2023 , दिनांक 10 मई 2023 ग्राम न्यायालय अधिनियम , 2008 ( 2009 का 4 ) की धारा 5 के अंतर्गत जारी की गई अधिसूचना के हिन्दी संस्करण में सरल क्रमांक-13 के सम्मुख श्री नितेन्द्र सिंह तोमर का पदनाम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, भोपाल के स्थान पर " बाईसवे व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, भोपाल" पढ़ा जावे.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. के. द्विवेदी, प्रमुख सचिव.
भोपाल, दिनांक 1 जून 2023
फा. क्र . 2197 - इक्कीस - ब ( दो ) .- राज्य शासन, इस विभाग के आदेश दिनांक 18 अगस्त 2022 की शर्तों पर लोकायुक्त संगठन ग्वालियर के प्रकरणों में पैरवी किये जाने हेतु नियुक्त अधिवक्ता श्री अजय कुमार चतुर्वेदी, विशेष लोक अभियोजक, ग्वालियर के कार्यकाल में दिनांक 12 जून 2023 से पुनः एक वर्ष की अभिवृद्धि करता है. उन्हें प्रतिमाह नियत्न मासिक पारिश्रमिक की राशि 55000/- रुपये तथा संबंधित प्रकरण का स्टेशनरी आदि का अनुषांगिक व्यय देय होगा , पारिश्रमिक का भुगतान लोकायुक्त संगठन, भोपाल द्वारा किया जावेगा.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, विकास भटेले , अतिरिक्त सचिव.
सहकारिता विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 30 मई 2023
क्र. एफ 15-2-2016- पन्द्रह- एक.- इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 2 दिसम्बर, 2021 द्वारा श्री चन्द्रेश कुमार खरे (सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश ) को अध्यक्ष , मध्यप्रदेश राज्य सहकारी अधिकरण के पद पर 02 वर्ष की नियुक्ति के आदेश जारी किये गये हैं.
(2 ) राज्य शासन एतद्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम , 1960 की धारा 77 एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी नियम , 1962 के नियम 59 - ए( 3 ) के प्रावधान अंतर्गत मध्यप्रदेश राज्य सहकारी अधिकरण के अध्यक्ष श्री चन्द्रेश कुमार खरे का अध्यक्षीय कार्यकाल उनके 65 वर्ष की आयु पूर्ण होने अर्थात् दिनांक 15 दिसम्बर 2025 तक किये जाने की स्वीकृति प्रदान करता है .
(3 ) श्री चन्द्रेश कुमार खरे की सेवाएं मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी नियम , 1962 के नियम 59 - ए के अन्तर्गत पूर्ववत् अधिशासित होगी.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, विवेक पोरवाल , सचिव.
श्रम विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपाल
भोपाल , दिनांक 6 जून 2023
क्र. 817-1362224-2023- ए- सोलह . मध्यप्रदेश श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1982 ( क्रमांक 36 सन् 1983 ) की धारा 24 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , कल्याण आयुक्त को, उक्त अधिनियम की धारा 24 की उपधारा ( 1 ) के अधीन मण्डल को देय किसी राशि की वसूली के लिए, मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता , 1959 ( क्रमांक 20 सन् 1959 ) की धारा 147 के अधीन, सम्पूर्ण मध्यप्रदेश राज्य में तहसीलदार की शक्तियों को प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करती है.
(2 ) यह अधिसूचना मध्यप्रदेश राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी .
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 जून 2023
6280
No. 817-1362224-2023 - A - XVI. In exercise of the powers conferred by sub - section (2 ) of Section 24 of the Madhya Pradesh Shram Kalyan Nidhi Adhiniyam , 1982 (No. 36 of 1983 ) , the State Government , hereby, authorizes Welfare Commissioner , to exercise the powers of Tahsildar in the whole State of Madhya Pradesh under section 147 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code , 1959 ( No. 20 of 1959 ) for recovery of any sum payable to the Board under sub- section ( 1 ) of Section 24 of the said Adhiniyam.
(2) This notification shall come into force with effect from the date of its publication in the Madhya Pradesh Gazette .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संजय जैन, उपसचिव.
संस्कृति विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 25 मई 2023
क्र. एफ 4-3-17-0001-2022 - तीस.- राज्य शासन, एतद्वारा , मंत्रि- परिषद् के आयटम क्रमांक 17 , दिनांक 4 मई 2023 में लिए गए निर्णय के अनुक्रम में विभागीय संक्षेपिका दिनांक 21 अप्रैल 2023 की कंडिका 5 अनुसार " श्री रामचन्द्र पथ गमन न्यास " की स्थापना एवं गठन की स्वीकृति प्रदान की जाती है.
क्र. एफ 2-1-18-0008-2023- तीस. राज्य शासन, एतद्वारा, मंत्रि- परिषद् के आयटम क्रमांक 18 , दिनांक 4 मई 2023 में लिए गए निर्णय के अनुक्रम में विभागीय संक्षेपिका दिनांक 21 अप्रैल 2023 की कंडिका 2 " वर्तमान में ऐसे आवेदक और उनके आश्रित उसी स्थिति में वित्तीय सहायता के पात्र हैं जबकि उनकी मासिक आय परिवार के अकेले सदस्य के लिए रुपये 1500/- प्रतिमाह और दो सदस्यों के लिए रुपये 2000/- प्रतिमाह और तीन सदस्यों के लिए 3000/- प्रतिमाह हो इस आय की सीमा को बढ़ाकर परिवार की अधिकतम आय सीमा रुपये 7000/ - मासिक अथवा 84000/- वार्षिक प्रति परिवार की स्वीकृति तथा कंडिका 3 " अर्थाभावग्रस्त साहित्यकारों/कलाकारों और उनके आश्रितों को वित्तीय सहायता में वृद्धि करते हुए प्रति परिवार कलाकार/ साहित्यकार को मासिक राशि रुपये 5000/- तथा आर्थिक सहायता कलाकार/साहित्यकार की मृत्यु उपरांत परिवार को मासिक राशि रुपये 3500/- करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सुनील दुबे, उपसचिव.
भोपाल , दिनांक 8 जून 2023
क्र. 1216897-2023 - तीस. राज्य शासन, एतद्वारा , राज्य संरक्षित स्मारक राजवाड़ा, इन्दौर में कार्यक्रमों का आयोजन/दर्शकों का प्रवेश हेतु निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :-
(1) राजवाड़ा स्मारक / स्थल संग्रहालय में दर्शकों का प्रवेश प्रातः 11.00 बजे से सायं 07.00 बजे तक सःशुल्क रहेगा.
(2) स्मारक स्थित गणेश हॉल का आवंटन प्रतिदिवस रुपये 10,000/ -(+ जी. एस. टी. 18 % ) सहित निर्धारित किया जाता है. इसके अतिरिक्त ये शुल्क 01 अप्रैल 2024 से प्रतिवर्ष 10 % वृद्धि भी निर्धारित की जाती है.
(3) कार्यक्रम आयोजन के लिए धरोहर राशि रुपये 2000/- से बढ़ाकर रुपये 5000/- निर्धारित की जाती है. उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, वंदना पाण्डेय , अवर सचिव.
नगरीय विकास एवं आवास विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल
भोपाल , दिनांक 15 जून 2023
शुद्धि-पत्र
क्र. एफ- 3-32-2020- अठारह 5.- राज्य शासन , एतद्वारा , नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा भोपाल विकास योजना ( प्रारूप ) 2031 में मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम , 1973 की धारा 19 की उपधारा ( 2 ) के अंतर्गत जारी सूचना क्रमांक- एफ- 3-32- 2020- अठारह -5 दिनांक 2 जून 2023 जिसका प्रकाशन मध्यप्रदेश असाधारण राजपत्र , दिनांक 2 जून 2023 में हुआ है.
(2) उक्त सूचना की तालिका क्रमांक 14 के कॉलम 4 में मानचित्र क्रमांक 37 के स्थान पर त्रुटि सुधार कर मानचित्र क्रमांक 14 तथा तालिका क्रमांक 37 में कॉलम 4 में मानचित्र क्रमांक 38 के स्थान पर त्रुटि सुधार कर मानचित्र क्रमांक 37 पढ़ा जावे.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शुभाशीष बैनर्जी , उपसचिव.
भाग 1 ]
6281
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 जून 2023
राज्य शासन के आदेश
राजस्व विभाग
कार्यालय , कलेक्टर , जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
रीवा, दिनांक 30 मई 2023
पत्र क्र. 335 - प्रका. - भू-अर्जन-2023. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि को, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा
(ख ) तहसील- हर्दी
(ग) ग्राम- मऊगंज
(घ ) क्षेत्रफल-0.002 हेक्टेयर.
खसरा नं. अर्जित रकबा ( हे . में )
अ. निजी पट्टे की भूमि
(1) (2) 54 0.001 82 0.001
अ. निजी पट्टे की भूमि का योग .. 0.002 ब. म. प्र. शासन की भूमि
म. प्र. शासन की भूमि का योग .. 0.000 अब का योग .. 0.002
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-" बाणसागर परियोजना अन्तर्गत नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत डी. बी. निर्माण कार्य हेतु " में आने वाली निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है .
पत्र क्र. 337- प्रका.- भू-अर्जन-2023 . चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि को, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा
(ख) तहसील- बडखरा
(ग) ग्राम- मऊगंज
(घ) क्षेत्रफल -0.004 हेक्टेयर .
खसरा नं.
अर्जित रकबा ( हे . में )
अ. निजी पट्टे की भूमि
0.001
0.001
(1) (2) 35 8 84 0.001 115 0.001
अ. निजी पट्टे की भूमि का योग . 0.004 ब. म. प्र. शासन की भूमि
म. प्र. शासन की भूमि का योग . 0,000 अब का योग . 0.004
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-" बाणसागर परियोजना अन्तर्गत नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत डी. बी. निर्माण कार्य हेतु " में आने वाली निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण भू- अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है .
6282
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 जून 2023
पत्र क्र. 339 - प्रका.- भू-अर्जन-2023 . चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि को, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा
(ख) तहसील- मऊगंज
(ग) ग्राम- मलैगवां
(घ) क्षेत्रफल-0.003 हेक्टेयर.
खसरा नं. अर्जित रकबा (हे. में ) (1) (2) अ. निजी पट्टे की भूमि
0.001
0.001
14 95 0.001 60
अ. निजी पट्टे की भूमि का योग . 0.003 ब. म. प्र. शासन की भूमि
म. प्र. शासन की भूमि का योग . 0.000 अब का योग 0.003
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-" बाणसागर परियोजना अन्तर्गत नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत डी. बी. निर्माण कार्य हेतु " में आने वाली निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.
पत्र क्र. 341- प्रका.- भू-अर्जन-2023. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि को, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा
(ख) तहसील- मऊगंज
(ग) ग्राम-शाह
(घ) क्षेत्रफल-0.001 हेक्टेयर .
खसरा नं. अर्जित रकबा ( हे. में )
(2)
(1)
अ. निजी पट्टे की भूमि 133 0.001
अ. निजी पट्टे की भूमि का योग .. 0.001 ब. म. प्र. शासन की भूमि
म. प्र. शासन की भूमि का योग . 0.000 अब का योग .. 0.001
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-" बाणसागर परियोजना अन्तर्गत नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत डी. बी. निर्माण कार्य हेतु " में आने वाली निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.
पत्र क्र. 343- प्रका.- भू-अर्जन-2023 . चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि को, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- रीवा
(ख ) तहसील - मऊगंज
(ग) ग्राम- तीतपुर भाग 1 ]
6283
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 जून 2023
(घ) क्षेत्रफल-0.001 हेक्टेयर .
खसरा नं.
अर्जित रकबा (हे . में )
(2)
(1)
अ. निजी पट्टे की भूमि
0.001
0.001
0.001
51 96 200
अ. निजी पट्टे की भूमि का योग .. 0.003 ब. म. प्र. शासन की भूमि
म. प्र. शासन की भूमि का योग .. अब का योग 0.000 0.003
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-" बाणसागर परियोजना अन्तर्गत नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत डी. बी. निर्माण कार्य हेतु " में आने वाली निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3) भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण भू- अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.
पत्र क्र. 345 - प्रका.- भू-अर्जन-2023 . चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि को, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा
(ख) तहसील- मऊगंज
(ग) ग्राम- बराती
(घ) क्षेत्रफल-0.003 हेक्टेयर .
खसरा नं.
0.001
(1) अर्जित रकबा ( हे. में ) (2) अ. निजी पट्टे की भूमि 45 0.001 79 0.001 2
अ. निजी पट्टे की भूमि का योग .. 0.003
(2)
(1) ब. म. प्र. शासन की भूमि म. प्र. शासन की भूमि का योग .. 0.000 अब का योग .. 0.003
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-" बाणसागर परियोजना अन्तर्गत नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत डी. बी. निर्माण कार्य हेतु " में आने वाली निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.
पत्र क्र. 347- प्रका.- भू-अर्जन-2023. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि को, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- रीवा
(ख ) तहसील- मऊगंज
(ग) ग्राम- बहेरी नानकर
(घ) क्षेत्रफल-0.001 हेक्टेयर .
खसरा नं. अर्जित रकबा ( हे. में )
(1) (2) अ. निजी पट्टे की भूमि
9
0.001
0.001
296
0.001
129
221
0.001
0.001
374
0.005
अ . निजी पट्टे की भूमि का योग . ब. म. प्र. शासन की भूमि म. प्र . शासन की भूमि का योग .. 0.000 अब का योग . 0.005 [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 जून 2023
6284
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-" बाणसागर परियोजना अन्तर्गत नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत डी. बी. निर्माण कार्य हेतु " में आने वाली निजी शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.
पत्र क्र. 349- प्रका.- भू-अर्जन-2023 . चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि को, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-
अनुसूची
(ख) तहसील- मऊगंज
(ग ) ग्राम- बहेरी चौवान
( 1 ) भूमि का वर्णन- (क) जिला- रीवा (घ) क्षेत्रफल-0.004 हेक्टेयर . खसरा नं. अर्जित रकबा ( हे . में ) (1) (2) अ. निजी पट्टे की भूमि 47 0.001 146 0.001 219 0.001 295 0.001 अ. निजी पट्टे की भूमि का योग . 0.004 ब. म. प्र. शासन की भूमि
म. प्र. शासन की भूमि का योग . 0.000 अब का योग 0.004
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-" बाणसागर परियोजना अन्तर्गत नईगढ़ी सूक्ष्म दवाव सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत डी. बी. निर्माण कार्य हेतु " में आने वाली निजी शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है .
पत्र क्र. 351 - प्रका. भू-अर्जन-2023. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि को, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा
(ख ) तहसील- मऊगंज
(ग ) ग्राम- हरैया
(घ) क्षेत्रफल-0.001 हेक्टेयर. खसरा नं. अर्जित रकबा ( हे . में ) (1) (2) अ. निजी पट्टे की भूमि 29 0.001 अ. निजी पट्टे की भूमि का योग 0.001 व. म. प्र. शासन की भूमि म. प्र. शासन की भूमि का योग .. 0.000
अब का योग .. 0.001
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-" बाणसागर परियोजना अन्तर्गत नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत डी. बी. निर्माण कार्य हेतु " में आने वाली निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.
पत्र क्र. 353 - प्रका.- भू-अर्जन-2023. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि को, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन- (क) जिला-रीवा 6285
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 जून 2023
भाग 1 ]
(ख) तहसील- मऊगंज
(ग) ग्राम- भूण्डहा
( घ ) क्षेत्रफल-0.003 हेक्टेयर.
खसरा नं. अर्जित रकबा ( हे. में )
(2)
(1)
अ. निजी पट्टे की भूमि
0.001
57
0.001
146
0.001
208
0.003
अ. निजी पट्टे की भूमि का योग ..
ब. म. प्र. शासन की भूमि
म. प्र. शासन की भूमि का योग .. 0.000
अब का योग 0.003
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-" बाणसागर परियोजना अन्तर्गत नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत डी. बी. निर्माण कार्य हेतु " में आने वाली निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.
पत्र क्र. 355- प्रका.- भू-अर्जन-2023 . चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि को, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- रीवा
(ख) तहसील- मऊगंज
(ग) ग्राम- रौसरा
(घ) क्षेत्रफल-0.005 हेक्टेयर.
खसरा नं. अर्जित रकबा (हे . में )
(2)
(1)
अ. निजी पट्टे की भूमि
14
0.001
0.001
12
0.001
83
0.001
174
0.001
236
0.005
अ. निजी पट्टे की भूमि का योग ..
ब. म. प्र. शासन की भूमि
0.000
म. प्र. शासन की भूमि का योग .
अब का योग 0.005
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-" बाणसागर परियोजना अन्तर्गत नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत डी. बी. निर्माण कार्य हेतु " में आने वाली निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है .
पत्र क्र. 357- प्रका.- भू-अर्जन-2023 . चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि को, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- रीवा
(ख) तहसील- मऊगंज
(ग ) ग्राम- पतेरी मु. डिधौल
(घ ) क्षेत्रफल -0.001 हेक्टेयर .
खसरा नं.
अर्जित रकबा ( हे . में )
(2)
(1)
अ. निजी पट्टे की भूमि
0.001
16
0.001
अ. निजी पट्टे की भूमि का योग ..
6286
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 जून 2023
(1) (2) ब. म. प्र. शासन की भूमि
0.000 म. प्र. शासन की भूमि का योग .. अब का योग . 0.001
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-" बाणसागर परियोजना अन्तर्गत नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत डी. बी. निर्माण कार्य हेतु" में आने वाली निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.
पत्र क्र. 359- प्रका.- भू-अर्जन-2023. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि को, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- रीवा
(ख) तहसील- मऊगंज
(ग) ग्राम- ऊचीं कोठार
(घ ) क्षेत्रफल-0.006 हेक्टेयर .
0.001
खसरा नं. अर्जित रकबा ( हे. में ) (1) (2) अ. निजी पट्टे की भूमि 78
0.001
0.001
0.001
0.001
311 1064 568 781 879 0.001 अ. निजी पट्टे की भूमि का योग .. 0.006 ब. म. प्र . शासन की भूमि
म. प्र . शासन की भूमि का योग . 0.000 अब का योग . 0.006
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-" बाणसागर परियोजना अन्तर्गत नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत डी. बी. निर्माण कार्य हेतु" में आने वाली निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है .
पत्र क्र. 361- प्रका.- भू-अर्जन-2023 . चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि को, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा
(ख) तहसील- मऊगंज
(ग) ग्राम-उघरेंगा
(घ) क्षेत्रफल-0.001 हेक्टेयर . अर्जित रकबा ( हे . में ) खसरा नं. (1) (2) अ. निजी पट्टे की भूमि 30 0.001
अ. निजी पट्टे की भूमि का योग . 0.001 ब. म. प्र. शासन की भूमि
म. प्र. शासन की भूमि का योग . 0.000 अब का योग 0.001
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-" बाणसागर परियोजना अन्तर्गत नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत डी. बी. निर्माण कार्य हेतु" में आने वाली निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.
6287
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 जून 2023
भाग 1 ]
पत्र क्र. 363- प्रका.- भू- अर्जन-2023 . चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि को, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- रीवा
(ख ) तहसील- मऊगंज
(ग ) ग्राम- गोंदरी
(घ) क्षेत्रफल-0.001 हेक्टेयर. खसरा नं . अर्जित रकबा ( हे . में ) (1) (2) अ. निजी पट्टे की भूमि 99 0.001
अ. निजी पट्टे की भूमि का योग .. 0.001 ब. म. प्र. शासन की भूमि
म. प्र. शासन की भूमि का योग .. 0.000 अब का योग . 0.001
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-" बाणसागर परियोजना अन्तर्गत नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत डी. बी. निर्माण कार्य हेतु " में आने वाली निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है .
पत्र क्र. 365- प्रका.- भू-अर्जन-2023. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि को, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है : अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा
(ख) तहसील- मऊगंज
(ग) ग्राम- मजरा ऊची
(घ) क्षेत्रफल-0.001 हेक्टेयर .
खसरा नं. (1) अर्जित रकबा (हे . में ) (2) अ. निजी पट्टे की भूमि
0.001
67
अ. निजी पट्टे की भूमि का योग.... 0.001 ब. म. प्र. शासन की भूमि
म. प्र. शासन की भूमि का योग.. 0.000 अब का योग . 0.001
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-" बाणसागर परियोजना अन्तर्गत नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत डी. बी. निर्माण कार्य हेतु " में आने वाली निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.
पत्र क्र. 367- प्रका.- भू-अर्जन-2023. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि को, अनुसूची के पद (2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा
(ख) तहसील- मऊगंज
(ग) ग्राम- कुलवहेरिया
(घ) क्षेत्रफल-0.005 हेक्टेयर. खसरा नं. (1) अर्जित रकबा ( हे. में ) (2) अ. निजी पट्टे की भूमि 38 0.001 [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 जून 2023
6288
(2)
(1)
0.001
79
0.001
185
0.001
313
0.001
342
0.005
अ. निजी पट्टे की भूमि का योग ..
ब. म. प्र. शासन की भूमि म. प्र. शासन की भूमि का योग . अब का योग . 0.000 0.005
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-" बाणसागर परियोजना अन्तर्गत नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत डी. बी. निर्माण कार्य हेतु" में आने वाली निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3) भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.
पत्र क्र. 369- प्रका. भू-अर्जन-2023. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि को, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- रीवा
(ख) तहसील- मऊगंज
(ग) ग्राम- महुगढ़ा
(घ) क्षेत्रफल-0.003 हेक्टेयर.
0.001
0.001
0.001
खसरा नं. अर्जित रकबा ( हे . में ) (1) (2) अ. निजी पट्टे की भूमि 5 83 167
0.003
अ. निजी पट्टे की भूमि का योग .. ब. म. प्र. शासन की भूमि म. प्र. शासन की भूमि का योग . 0.000 अब का योग .. 0.003
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-" बाणसागर परियोजना अन्तर्गत नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत डी. बी. निर्माण कार्य हेतु " में आने वाली निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.
पत्र क्र. 371 - प्रका.- भू-अर्जन-2023. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि को, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा
(ख) तहसील- मऊगंज
ग्राम- तरौड़ा (ग)
(घ ) क्षेत्रफल-0.010 हेक्टेयर. खसरा नं. अर्जित रकबा (हे . में ) (1) (2) अ. निजी पट्टे की भूमि
47
0.001
0.001
86
0.001
204
0.001
253
0.001
338
0.001
393
477
0.001
546
0.001
0.001
734
0.001
893
अ. निजी पट्टे की भूमि का योग .. 0.010 ब. म. प्र. शासन की भूमि म. प्र. शासन की भूमि का योग .. 0.000 अब का योग .. 0.010 6289
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 जून 2023
भाग 1 ]
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-" बाणसागर परियोजना अन्तर्गत नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत डी. बी. निर्माण कार्य हेतु" में आने वाली निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है .
पत्र क्र. 373 - प्रका.- भू-अर्जन-2023. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि को, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा
(ख ) तहसील- मऊगंज
(ग) ग्राम- कंजरा
(घ) क्षेत्रफल-0.002 हेक्टेयर. खसरा नं. अर्जित रकबा ( हे. में ) (1) (2) अ. निजी पट्टे की भूमि 36 0.001 253 0.001
अ. निजी पट्टे की भूमि का योग .. 0.002 ब. म. प्र. शासन की भूमि
म. प्र. शासन की भूमि का योग .. 0.000 अब का योग 0.002
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-" बाणसागर परियोजना अन्तर्गत नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत डी. वी. निर्माण कार्य हेतु " में आने वाली निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण भू- अर्जन एवं पुनर्वास, वाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है .
पत्र क्र. 375- प्रका. भू-अर्जन-2023. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि को , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है
अनुसूची
( 1 ) भूमि कावर्णन-
(क) जिला-रीवा
(ख) तहसील- मऊगंज
(ग) ग्राम- सगरा
(घ) क्षेत्रफल-0.007 हेक्टेयर . खसरा नं. अर्जित रकबा ( हे . में ) (1) (2) अ. निजी पट्टे की भूमि
0.001
144
267
0.001
0.001
34
365
0.001
0.001
498
0.001
666
0.001
855
अ. निजी पट्टे की भूमि का योग . 0.007 ब. म. प्र. शासन की भूमि
0.000
म. प्र. शासन की भूमि का योग .
0.007
अब का योग .
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-" बाणसागर परियोजना अन्तर्गत नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत डी. बी. निर्माण कार्य हेतु" में आने वाली निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण भू- अर्जन एवं पुनर्वास, वाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.
पत्र क्र. 377- प्रका.-भू-अर्जन-2023. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि को, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का 6290
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 जून 2023
अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- रीवा
(ख) तहसील- मऊगंज
(ग) ग्राम-अंटराकला
(घ ) क्षेत्रफल-0.002 हेक्टेयर .
अर्जित रकबा ( हे . में ) (2)
खसरा नं. (1)
अ. निजी पट्टे की भूमि 0.001 0.001
266 347
अ. निजी पट्टे की भूमि का योग .. 0.002
ब. म. प्र. शासन की भूमि
म. प्र. शासन की भूमि का योग .. 0,000
अब का योग .. 0.002
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-" बाणसागर परियोजना अन्तर्गत नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत डी. बी. निर्माण कार्य हेतु " में आने वाली निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.
पत्र क्र. 379- प्रका.- भू-अर्जन-2023. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि को, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- रीवा
(ख) तहसील - मऊगंज
(ग ) ग्राम- हरगड़ी
(घ) क्षेत्रफल -0.001 हेक्टेयर .
खसरा नं . अर्जित रकबा ( हे. में ) (1) (2) अ. निजी पट्टे की भूमि
0.001
33
अ. निजी पट्टे की भूमि का योग .. 0.001 ब. म. प्र. शासन की भूमि
म. प्र. शासन की भूमि का योग .. 0.000 अब का योग . 0.001
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-" बाणसागर परियोजना अन्तर्गत नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत डी. बी. निर्माण कार्य हेतु " में आने वाली निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.
पत्र क्र. 381 - प्रका.- भू-अर्जन-2023. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि को, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि कावर्णन-
(क) जिला- रीवा
(ख) तहसील- मऊगंज
(ग ) ग्राम- पथरहा
(घ) क्षेत्रफल-0.002 हेक्टेयर.
खसरा नं. अर्जित रकबा ( हे. में ) (1) (2) अ. निजी पट्टे की भूमि 21 0.001 66 0.001
अ. निजी पट्टे की भूमि का योग .. 0.002 ब. म. प्र. शासन की भूमि
म. प्र. शासन की भूमि का योग अब का योग . 0.002 6291
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 जून 2023
भाग 1 ]
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-" बाणसागर परियोजना अन्तर्गत नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत डी. बी. निर्माण कार्य हेतु " में आने वाली निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.
पत्र क्र. 385- प्रका.- भू-अर्जन-2023. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि को, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- रीवा
पत्र क्र. 383 - प्रका.- भू-अर्जन-2023. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि को, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-
(ख ) तहसील- मऊगंज
अनुसूची
(ग) ग्राम- नेऊरिहा
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा
(ख) तहसील- मऊगंज
(ग ) ग्राम- पथरहा नं. 2
(घ ) क्षेत्रफल-0.001 हेक्टेयर . खसरा नं. अर्जित रकबा ( हे . में ) (1) (2) अ. निजी पट्टे की भूमि 74 अ. निजी पट्टे की भूमि का योग .. 0.001 0.001 ब. म. प्र. शासन की भूमि म. प्र . शासन की भूमि का योग .. अ+ब का योग . 0.001 (घ) क्षेत्रफल-0.003 हेक्टेयर . खसरा नं . अर्जित रकबा ( हे . में ) (1) (2) अ. निजी पट्टे की भूमि 4 0.001 214 0.001 259 0.001
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-" बाणसागर परियोजना अन्तर्गत नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत डी. बी. निर्माण कार्य हेतु" में आने वाली निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
अ . निजी पट्टे की भूमि का योग . 0.003 ब. म. प्र. शासन की भूमि म. प्र. शासन की भूमि का योग . 0.000 अब का योग 0.003
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, प्रतिभा पाल , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-" बाणसागर परियोजना अन्तर्गत नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत डी. बी. निर्माण कार्य हेतु" में आने वाली निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 जून 2023
6292
कार्यालय , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं सक्षम प्राधिकारी , बड़वाह, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश
बड़वाह, दिनांक 25 मई 2023
प्ररूप " ख "
[नियम 5 का उपनियम ( 2 ) ]
पत्र क्र. 1875 - रीडर- 1-2023- क्र . 0016- B-121-2023-24.- अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है , कि एन . टी. पी . सी. लिमिटेड, खरगोन " वृहद ताप विद्युत परियोजना के अंतर्गत भूमिगत पाईपलाईन में जल परिवहन हेतु ग्राम- खेड़ी, प. ह . नं. - 47 , रा . नि. मं. - 02, सनावद, तहसील - सनावद , जिला- खरगोन मध्यप्रदेश राज्य में अपर प्रबंधक ( एफ. जी. डी. ) , एन. टी. पी. सी. लिमिटेड, खरगोन ( म . प्र. ) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट विछाई जाए.
और अतएव , राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है , कि उस भूमि में , जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है , जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.
अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 ( क्रमांक- 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है . इक्कीस दिवस के भीतर , भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं सक्षम प्राधिकारी , बड़वाह, जिला खरगोन , मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा : -
अनुसूची
उपयोग के तहसील
जिला
खसरा क्रमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का क्रमांक
अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि ( हेक्टेयर में )
(5) (1)
(2) सनावद
(3) ग्राम-खेड़ी,
खरगोन
प. ह. नं. -47
(4)
107/4 0.030
107/5 0.070
108/5 0.210
110 0.100
कुल योग 04 0.410
प्ररूप " ख "
[नियम 5 का उपनियम (2 ) ]
पत्र क्र . 1880 - रीडर- 1-2023 - क्र. 0017- B-121-2023-24.- अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है , कि एन. टी. पी. सी . लिमिटेड , खरगोन " वृहद ताप विद्युत परियोजना के अंतर्गत भूमिगत पाईपलाईन में जल परिवहन हेतु ग्राम- राजपुरा, प. ह . नं. - 43, रा . नि. मं.-02, सनावद, तहसील - सनावद, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश राज्य में अपर प्रबंधक ( एफ. जी. डी. ) , एन . टी. पी . सी. लिमिटेड , खरगोन ( म. प्र. ) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाई जाए.
और अतएव , राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है , कि उस भूमि में , जिसमें भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है , जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है , उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.
6293
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 जून 2023
भाग 1 ]
अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 ( क्रमांक- 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है , उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है . इक्कीस दिवस के भीतर , भूमि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं सक्षम प्राधिकारी , बड़वाह , जिला खरगोन, मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा :-
अनुसूची
तहसील जिला
खसरा क्रमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का क्रमांक
(2) सनावद (1) खरगोन
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि ( हेक्टेयर में )
(5)
0.350
0.300 (4) 17/2 19/1
(3)
ग्राम-राजपुरा ,
प. ह. नं.-43
27/2 0.420
28/1 0.025
29/1 0.230
30/1 0.010
29/2 0.170
29/6 0.310
29/3 0.450
104/2 0.080
103 0.350
99/3 0.220
100/3 0.200
100/1 0.035
94/8 0.260
94/2 0.060
94/9 0.030
93/7 0.140
93/6 0.150
93/5 0.030
92/2 0.220
92/3 0.070
92/4 0.070
92/1 0.100
83/6 0.120
कुल योग 25 4.400
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 जून 2023
6294
प्ररुप " ख "
[नियम 5 का उपनियम (2 ) ]
पत्र क्र . 1883 - रीडर - 1-2023- क्र . 0015 - B - 121-2023-24.- अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है , कि एन . टी. पी . सी. लिमिटेड, खरगोन " वृहद ताप विद्युत परियोजना के अंतर्गत भूमिगत पाईपलाईन में जल परिवहन हेतु ग्राम - भोकरीया, प. ह . नं. - 44, रा . नि. मं. - 02, सनावद , तहसील- सनावद, जिला- खरगोन, मध्यप्रदेश राज्य में अपर प्रबंधक ( एफ. जी. डी. ) , एन. टी. पी . सी. लिमिटेड, खरगोन ( म. प्र . ) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाई जाए .
और अतएव , राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है, कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन , केवल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है , जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है , उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.
अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 ( क्रमांक-5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है , उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है . इक्कीस दिवस के भीतर , भूमि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं सक्षम प्राधिकारी, बड़वाह , जिला खरगोन, मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा :-
अनुसूची
तहसील
जिला
खसरा क्रमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि ( हेक्टेयर में )
(5)
(4)
0.200 (1) खरगोन
(2) सनावद
0.150
11/2
(3)
ाम- भोकरीया,
प. ह . नं. -44
11/3 0.050 10 0.300 15/5 0.070 15/2 0.180 15/3 0.330 16/4 0.200 16/6 0.030 16/3 0.380 26/1 0.050 26/4 0.200 25/2 0.070 25/1 0.020 26/2 0.280 24/6 0.040 24/3/3 0.070 24/4 0.225 21/3 0.010
6295
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 जून 2023
भाग 1 ]
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)
0.010
0.300
0.170
0.150
0.016
23/3
0.015
23/8
0.010
3.526
23/1 22/3 22/1 22/5 26
कुल योग .
प्ररुप " ख "
[नियम 5 का उपनियम ( 2 ) ]
पत्र क्र. 1885 - रीडर - 1-2023 - क्र . 0014- B-121-2023-24.-अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है , कि एन . टी. पी . सी. लिमिटेड, खरगोन " वृहद ताप विद्युत परियोजना के अंतर्गत भूमिगत पाईपलाईन में जल परिवहन हेतु ग्राम - खनगांव, प. ह . नं. - 47 , रा. नि. मं. - 02, सनावद, तहसील- सनावद, जिला- खरगोन, मध्यप्रदेश राज्य में अपर प्रबंधक (एफ. जी. डी. ) , एन. टी. पी. सी. लिमिटेड, खरगोन ( म. प्र . ) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाई जाए.
और अतएव, राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है, कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है , जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है , उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.
अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम , 2012 ( क्रमांक- 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है .
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है , उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है . इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं सक्षम प्राधिकारी, बड़वाह , जिला खरगोन , मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा :-
अनुसूची
उपयोग के
खसरा
ग्राम / पटवारी
तहसील
जिला
अधिकार के लिये
क्रमांक
हल्का क्रमांक
अर्जित की जाने वाली भूमि ( हेक्टेयर में)
(5)
(2)
(1)
0.030
63/14
(3) ग्राम-खनगांव ,
सनावद
खरगोन
0.200
63/15
प. ह . नं. -47
(4)
65/3 0.250
65/1 0.200
64 0.030
05 0.710
कुल योग .
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 जून 2023
6296
प्ररुप " ख "
[नियम 5 का उपनियम (2 ) ]
पत्र क्र . 1888 - रीडर- 1-2023 - क्र. 0018 - B-121-2023-24.- अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है , कि एन . टी. पी . सी. लिमिटेड , खरगोन " वृहद ताप विद्युत परियोजना के अंतर्गत भूमिगत पाईपलाईन में जल परिवहन हेतु ग्राम- भोकर , प. ह. नं.-49, रा . नि. मं. - 02 , सनावद, तहसील- सनावद, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश राज्य में अपर प्रबंधक ( एफ. जी. डी. ) , एन. टी. पी. सी. लिमिटेड , खरगोन ( म. प्र. ) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए.
और अतएव , राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है , कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है , जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है , उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.
अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम , 2012 ( क्रमांक- 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है .
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है . इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन , केवल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं सक्षम प्राधिकारी , वड़वाह, जिला खरगोन , मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा
अनुसूची
उपयोग के तहसील
जिला
खसरा क्रमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का क्रमांक
अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि ( हेक्टेयर में )
(2)
0.160 सनावद
(1) खरगोन
0.180
(3)
ग्राम- भोकर,
प. ह . नं. -49
0.450 0.580 0.200
(5) 0.380 0.250 0.440 0.110 0.300 3.050
(4) 43/1 43/2 42 39/6 40 15/3 15/1 16 14/1 14/2 10
कुल योग ..
प्ररुप " ख "
[नियम 5 का उपनियम (2 ) ]
पत्र क्र . 1891 - रीडर -1-2023 - क्र. 0019- B-121-2023-24.-अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है , कि एन. टी. पी. सी. लिमिटेड , खरगोन " वृहद ताप विद्युत परियोजना के अंतर्गत भूमिगत पाईपलाईन में जल परिवहन हेतु ग्राम- बासवा, प. ह . नं. - 47, तहसील- सनावद, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश राज्य में अपर प्रबंधक ( एफ. जी. डी. ) , एन. टी. पी. सी. लिमिटेड, खरगोन ( म. प्र. ) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाई जाए .
6297
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 जून 2023
भाग 1 ]
और अतएव , राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है , कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है , जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है , उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.
अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 ( क्रमांक- 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है .
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है , उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है . इक्कीस दिवस के भीतर , भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं सक्षम प्राधिकारी, बड़वाह, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा :-
अनुसूची
उपयोग के तहसील
जिला
खसरा क्रमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का क्रमांक
अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि ( हेक्टेयर में )
(5)
(4)
(1)
0.250
5/1
(2) सनावद
खरगोन
0.040
5/4
(3)
ग्राम- बासवा
प. ह. नं. -47
0.200
6/1
0.155
6/3
0.030
6/4
0.200
7/2
0.055
73/1
0.050
73/6
0.040
73/2
0.200
73/5
0.030
74/1
0.200
74/3/1
0.180
74/2
0.070
69/1/1
0.120
76/1
0.010
77/1
0.500
113/1
0.075
113/2
114/1
0.120 2.525
19
कुल योग .
प्ररुप "ख "
[नियम 5 का उपनियम (2 ) ]
पत्र क्र . 1894 - रीडर - 1-2023 - क्र . 0020- B-121-2023-24.- अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है , कि एन. टी. पी . सी. लिमिटेड, खरगोन " वृहद ताप विद्युत परियोजना के अंतर्गत भूमिगत पाईपलाईन में जल परिवहन हेतु ग्राम- बावनी, प . ह . नं. -49 , तहसील- सनावद, जिला खरगोन मध्यप्रदेश राज्य में अपर प्रबंधक ( एफ. जी. डी. ) , एन . टी. पी. सी. लिमिटेड, खरगोन ( म. प्र. ) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए.
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 जून 2023
6298
और अतएव , राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है , कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.
अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 ( क्रमांक- 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है .
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है . इक्कीस दिवस के भीतर , भूमि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं सक्षम प्राधिकारी , बड़वाह, जिला खरगोन , मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा : -
अनुसूची
उपयोग के तहसील
जिला
खसरा क्रमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का क्रमांक
अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि ( हेक्टेयर में )
(5)
0.160 (2) सनावद
(1) खरगोन
0.200
(3)
ग्राम-बावनी,
प. ह . नं. -49
0.500
0.050
0.150
0.400
0.350
0.020
0.040 1.870
(4) 1/1 3 1/2 5 10 11/2 13/1 13/2 9/1 09
कुल योग
प्ररुप " ख "
[नियम 5 का उपनियम (2 ) ]
पत्र क्र. 1897- रीडर - 1-2023 - क्र . 0021 - B - 121-2023-24.- अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है, कि एन . टी. पी. सी. लिमिटेड , खरगोन " वृहद ताप विद्युत परियोजना के अंतर्गत भूमिगत पाईपलाईन में जल परिवहन हेतु ग्राम- अंजरुद, प. ह. नं .- 44 , तहसील- सनावद, जिला खरगोन मध्यप्रदेश राज्य में अपर प्रबंधक ( एफ. जी. डी. ) , एन. टी. पी. सी. लिमिटेड, खरगोन (म. प्र. ) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए.
और अतएव , राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है , कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है , जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है , उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.
अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम , 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है .
6299
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 जून 2023
भाग 1 ]
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है , उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है . इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं सक्षम प्राधिकारी, बड़वाह , जिला खरगोन , मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा : -
अनुसूची
तहसील जिला
खसरा
क्रमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि ( हेक्टेयर में )
(5) (4)
(3)
(2) (1)
सनावद खरगोन
0.385 250
0.65.0 238/3
ग्राम-अंजरुद,
प. ह . नं. -44
243/1 0.630
220/2 0.220
238/5 0.080
239/1 0.160
245/1 0.250
245/2 0.460
220/1 0.150
221/1 0.010
46 0.040
38/2 0.021
39 0.150
41/1 0.030
47/1 0.290
38/1 0.300
कुल योग .. 16 3.826
बी. एस. कलेश , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं सक्षम प्राधिकारी.
कार्यालय , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं सक्षम प्राधिकारी, जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश
खण्डवा , दिनांक 26 मई 2023
प्ररूप " घ"
(नियम 6 देखिए)
पत्र क्र. रीडर - 1-2023 - राजस्व प्रकरण क्रमांक- 419- बी-121-2022-23.- अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम , 2012 ( क्रमांक -5, सन् 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक-4469- री- 1-2021 - खण्डवा , दिनांक 7 दिसम्बर 2022 द्वारा, राज्य सरकार ने जावर माईक्रो उद्वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत ग्राम-जावर , प. ह. नं. - 57 में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक -02 से बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर क्रमांक -2 ( B ) की ब्रांच माईनर पाईप नहर क्रमांक -05 एवं 58 में जल परिवहन हेतु ग्राम खुटफल , प. ह. नं. 50, रा. नि. मं .- 03 , जावर , तहसील एवं जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश में भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 जून 2023
6300
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 30 दिसम्बर 2022 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है .
अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर , राज्य सरकार में निहित होगा :-
अनुसूची
खसरा
तहसील
जिला
क्रमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि ( हेक्टेयर में )
(5)
(4)
(2)
(1)
0.094
397/2
खण्डवा
खण्डवा
0.037
398
(3)
ग्राम-खुटफल,
प. ह . नं. - 50
396/7 0.012 395/3 0.050 393/1 0.046 374 0.010- 375 0.036 372 0.049 244/3 0.072 244/2 0.004 257 0.025 255/1 0.005 256 0.024 262 0.017 95 0.085 62/3 0.092 60 0.008 59 0.024 58 0.006 56 0.024 57 0.025 54 0.040 53/2 0.017 21/4 0.025 21/3 0.029 21/2 0.026 18, 19 0.073 20/1 0.050 8 0.033 9 0.067 212 0.009 211 0,030 161/1 0.033
6301
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 जून 2023
भाग 1 ]
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)
0.072
160/3
0.011
159
0.025
156/1
0.035
156/2
0.080
155
0.093
153/2
1.493
39
कुल योग .
प्ररुप " घ "
(नियम 6 देखिए)
पत्र क्र. रीडर - 1-2023 - राजस्व प्रकरण क्रमांक- 415- बी- 121-2022-23 .- अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 ( क्रमांक -5, सन् 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक-4461- री-1-2021 - खण्डवा , दिनांक 7 दिसम्बर 2022 द्वारा , राज्य सरकार ने जावर माईक्रो उद्वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत ग्राम - जावर, प. ह. नं. -57 में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक -02 से बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर क्रमांक -2 ( C ) में जल परिवहन हेतु ग्राम- सिहाड़ा , प. ह . नं. 70, रा. नि. मं. - 04 , खण्डवा 1 , तहसील एवं जिला खण्डवा में भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है.
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 30 दिसम्बर 2022 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर , सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है.
अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा , पाईपलाईन , बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा :-
अनुसूची
तहसील
जिला
खसरा क्रमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि ( हेक्टेयर में )
(5)
(4)
(1)
0.034
848
(2) खण्डवा
खण्डवा
0.015
847
(3)
ग्राम-सिहाड़ा,
प. ह . नं. -70
0.018
846
0.017
845
0.029
840
0.017
842
0.013
841
0.028
838
0.032
837
0.030
864/1 [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 जून 2023
6302
(2) (3) (4) (5)
(1)
864/2 0.005
867 0.016
866 0.072
870 0.023
879 0.012
884 0.006
878 0.005
891/1 0.024
883 0.020
886 0.017
887 0.005
882 0.024
888 0.015
890 0.049
932 0.039
933 0.049
929 0.059
964 0.039
967 0.030
972/2 0.040
972/3 0.013
969/1 0.079
1012 0.003
1034 0.067
1037/1 0.025
1145/2 0.010
1037/2 0.039
1145/1 0.025
1037/3 0.039
1145/3 0.015
1144 0.030
कुल योग 41 1.127
प्ररुप " घ"
(नियम 6 देखिए)
पत्र क्र. रीडर - 1-2023 - राजस्व प्रकरण क्रमांक-418- बी- 121-2022-23 .- अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 ( क्रमांक -5 , सन् 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक-4467- री-1-2021 - खण्डवा , दिनांक 7 दिसम्बर 2022 द्वारा, राज्य सरकार ने जावर माईक्रो उद्वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत ग्राम- जावर, प. ह . नं. - 57 में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक-02 से बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर क्रमांक-2 ( C) की ब्रांच माईनर पाईप नहर क्रमांक 06 में जल परिवहन हेतु ग्राम- बड़िया तुला, प. ह . नं. 69 , रा. नि. मं.- 04 , खण्डवा1 , तहसील एवं जिला खण्डवा , मध्यप्रदेश में भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है.
6303
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 जून 2023
भाग 1 ]
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 30 दिसम्बर 2022 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर , सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है .
अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा , पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा :-
अनुसूची
तहसील
जिला
खसरा क्रमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि ( हेक्टेयर में )
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)
0.010
208/1
खण्डवा
खण्डवा
0.021
ग्राम- बड़िया तुला,
प. ह . नं . -69
209/1
208/2 0.012
211/1 0.061
214/2 0.006
214/1 0.059
215 0.021
224 0.046
216/1 0.012
223/1 0.034
223/3 0.027
221/1 0.035
12 0.344
कुल योग .
प्ररुप " घ"
(नियम 6 देखिए)
पत्र क्र. रीडर - 1-2023 - राजस्व प्रकरण क्रमांक-413- बी- 121-2022-23.- अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 ( क्रमांक -5 , सन् 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक- 4457- री-1-2021 - खण्डवा, दिनांक 7 दिसम्बर 2022 द्वारा , राज्य सरकार ने जावर माईक्रो उद्वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत ग्राम - जावर, प. ह. नं. - 57 में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक-02 से बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर क्रमांक-2 ( B ) की ब्रांच माईनर पाईप नहर क्रमांक -113 में जल परिवहन हेतु ग्राम - केहलारी, प. ह. नं . 48 , रा. नि. मं. - 03 , जावर, तहसील एवं जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है .
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 30 दिसम्बर 2022 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर , सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है.
अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा , पाईपलाईन , बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 जून 2023
6304
अनुसूची
तहसील
जिला
खसरा क्रमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि ( हेक्टेयर में )
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)
0.039
687
खण्डवा
खण्डवा
ग्राम-केहलारी,
प. ह . नं. -48
0.039
कुल योग .. 01
प्ररुप " घ"
(नियम 6 देखिए)
पत्र क्र. रीडर - 1-2023 - राजस्व प्रकरण क्रमांक- 417- बी- 121-2022-23.- अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 ( क्रमांक -5 , सन् 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक- 4465- री-1-2021 - खण्डवा , दिनांक 7 दिसम्बर 2022 द्वारा , राज्य सरकार ने जावर माईक्रो उद्वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत ग्राम - जावर, प. ह . नं . - 57 में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक-02 से बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर क्रमांक-2 (C ) की ब्रांच माईनर पाईप नहर क्रमांक-23 , 35 एवं 95 में जल परिवहन हेतु ग्राम - बड़गांवमाली , प. ह . नं. 84 , रा . नि. मं. - 04 , खण्डवा-1 , तहसील एवं जिला खण्डवा , मध्यप्रदेश में भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है.
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 30 दिसम्बर 2022 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/ अधिभोगी को भी दी गई है.
अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा, पाईपलाईन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा :-
अनुसूची
उपयोग के तहसील
जिला
खसरा क्रमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का क्रमांक
अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि ( हेक्टेयर में )
(5)
0.119 (2) खण्डवा
(1) खण्डवा
0.041
(3)
ग्राम- बड़गांवमाली,
प. ह. नं. -84
(4) 742 758/1 727 0.027 725 0.020 726 0.021 724 0.024 722 0.007 614/2 0.054 716 0.028 717 0.011
6305
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 जून 2023
भाग 1 ]
(4)
(3)
(2)
(1)
715
713 (5)
0.061
0.071
ग्राम-वड़गांवमाली,
प. ह. नं . 84
711 0.030 710 0.058 385 0.012 617/1 0.078 613 0.023 614/1 0.051 762 0.064 615 0.016 612/3 0.028 609/1 0.041 609/2 0.029 608/2 0.010 605/3 0.047 295 0.051 298 0.122 301/1 0.044 301/3/1 0.028 744/1 0.040 301/3/2 0.043 301/3/3 0.043 302 0.004 349/2 0.045 592/1 0.019 591 0.051 590/4 0.011 590/3 0.010 590/2 0.010 590/1 0.011 589/1 0.015 589/2 0.025 573 0.119 574/2/2 0.031 483/1 0.024 483/2 0.025 483/3 0.032 481/2 0.009 481/1/1 0.025 477 0.050 441 0.059 443 0.013 446 0.083 450/1 0.033 453 0.117 454 0.007
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 जून 2023
6306
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)
0.029
747/4
0.035
747/3
ग्राम - वड़गांवमाली,
प. ह . नं. 84
747/2 0.042
746 0.052
755 0.029
752/2 0.039
758/3 0.049
760 0.053
761/1 0.025
761/2 0.025
765 0.070
780 0.064
781 0.053
779/2 0.019
778 0.090
634/1 0.029
634/2 0.018
645/2/2 0.025
646 0.036
647 0.041
648/1 0.084
651/1 0.033
652/1 0.013
कुल योग .. 79 3.123
प्ररुप " घ"
(नियम 6 देखिए)
पत्र क्र. - रीडर- 1-2023- राजस्व प्रकरण क्रमांक-416-बी- 121-2022-23 .-अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम , 2012 ( क्रमांक -5, सन् 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक-4463- री-1-2021 - खण्डवा, दिनांक 7 दिसम्बर 2022 द्वारा , राज्य सरकार ने जावर माईक्रो उद्वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत ग्राम-जावर , प. ह . नं. - 57 में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक-02 से बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर क्रमांक -2 ( B ) की ब्रांच माईनर पाईप नहर क्रमांक 23 में जल परिवहन हेतु ग्राम - ललवाड़ा, प. ह . नं. 55, रा.नि.मं. 03 , जावर, तहसील एवं जिला खण्डवा , मध्यप्रदेश में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है .
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 30 दिसम्बर 2022 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है.
अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा , पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर , राज्य सरकार में निहित होगा :-
6307
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 जून 2023
भाग 1 ]
अनुसूची
खसरा
तहसील
जिला
क्रमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि ( हेक्टेयर में )
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)
0.023
19
खण्डवा
खण्डवा
0.066
10/3
ग्राम-ललवाड़ा,
प. ह . नं . 55
10/2 0.039
10/1/2 0.026
10/1/1 0.054
05 0.208
कुल योग ..
प्ररूप " घ"
(नियम 6 देखिए)
पत्र क्र. रीडर - 1-2023 - राजस्व प्रकरण क्रमांक-414- बी- 121-2022-23.- अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम , 2012 ( क्रमांक -5, सन् 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक- 4459- री-1-2021 - खण्डवा , दिनांक 7 दिसम्बर 2022 द्वारा , राज्य सरकार ने जावर माईक्रो उद्वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत ग्राम-जावर , प. ह . नं. - 57 में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक -02 से बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर क्रमांक-2 ( B ) में जल परिवहन हेतु ग्राम- ललवाड़ा, प. ह. नं. 55 , रा.नि.मं. - 03 , जावर, तहसील एवं जिला- खण्डवा मध्यप्रदेश में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है .
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 30 दिसम्बर 2022 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर , सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है.
अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा , पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर , राज्य सरकार में निहित होगा :-
अनुसूची
खसरा
तहसील
जिला
क्रमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि ( हेक्टेयर में )
(5)
(4)
(2)
(1)
0.032
14/1
खण्डवा
खण्डवा
0.032
14/2
(3)
ग्राम- ललवाड़ा,
प. ह . नं . - 55
0.033
14/3
0.026
15 [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 जून 2023
6308
(1) (2) (3) (4) (5)
12 0.050
57 0.074
10/3 0.049
54 0.010
19 0.097
20 0.025
21/2 0.059
55/1 0.026
55/2 0.014
55/3 0.006
86/1 0.018
84 0.015
85 0.019
47 0.015
87/3 0.047
101/1 0.033
101/2 0.043
101/3 0.050
100 0.013
99/1 0.047
99/2 0.023
98 0.002
97/1 0.030
97/3 0.069
97/2 0.038
कुल योग ... 29 0.995
अरविन्द कुमार चौहान , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं सक्षम प्राधिकारी.
6309
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 जून 2023
भाग 1 ]
कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं सक्षम प्राधिकारी , बड़वाह , जिला खरगोन, ( मध्यप्रदेश )
बड़वाह , दिनांक 2 जून 2023
प्ररूप " घ"
(नियम 6 देखिए)
पत्र क्र. 2006 - रीडर -1-2023 - राजस्व प्रकरण क्रमांक- 0706- ब-121-2022-23 . अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम , 2012 ( क्रमांक-5 , सन् 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक- 669- री -1-2023 - बड़वाह , दिनांक 20 फरवरी 2023 द्वारा , राज्य सरकार ने भीकनगांव - बिंजलवाड़ा माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरासागर परियोजना की मुख्य नहर की आर. डी. 53.63 कि.मी. पर निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक -02 ग्राम- बावड़िया से ग्राम खारवी तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर की ब्रांच माईनर पाईप नहर क्रमांक -16 में जल परिवहन हेतु ग्राम- धनकलां प. ह. नं. - 30, रा. नि. मं. - 02, सनावद , तहसील - सनावद, जिला खरगोन में भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है.
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 24 मार्च 2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर , सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है.
अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा , पाईपलाईन , बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर , राज्य सरकार में निहित होगा :-
अनुसूची
तहसील
जिला
खसरा क्रमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि ( हेक्टेयर में)
(1)
(2) सनावद
खरगोन
(3)
ग्राम- धनकलां
प. ह . नं. -30
(4) (5)
197 0.009
199/1 0.033
198/4 0.008
198/3 0.041
196 0.003
211/2 0.026
180/2 0.016
180/1 0.064
183/2 0.025
39 0.006
41/2 0.095
28 0.207
29 0.019
कुल योग .. 13 0.0552
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 जून 2023
6310
प्ररूप " घ"
[नियम 6 देखिए]
पत्र क्र. 2007 - रीडर - 1-2023 - राजस्व प्रकरण क्रमांक- 0712 - ब- 121-2022-23.- अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 ( क्रमांक-5 , सन् 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक- 867- री- 1-2023 - बड़वाह , दिनांक 9 मार्च , 2023 द्वारा, राज्य सरकार ने भीकनगांव- बिंजलवाड़ा माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरासागर परियोजना की मुख्य नहर की आर. डी. 53.63 कि.मी. पर निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक-02 ग्राम- बावड़िया से ग्राम खारवी तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर की ब्रांच माईनर पाईप नहर क्रमांक-03 व 16 में जल परिवहन हेतु ग्राम- बावड़िया प. ह . नं. -29, रा. नि. मं.- 01 , बेड़िया, तहसील- सनावद, जिला खरगोन में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है .
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 24 मार्च 2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर , सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/ अधिभोगी को भी दी गई है .
अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा , पाईपलाईन , बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा :-
अनुसूची
तहसील
जिला
खसरा क्रमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि ( हेक्टेयर में )
(1) (2) (4) (5)
137 0.016
खरगोन सनावद
136 0.172
(3)
ग्राम- बावड़िया
प. ह . नं. - 29
0.072
135/1
0.030
133/1
0.035
128/4
0.031
131/3
0.022
128/6
0.004
132/3
0.042
132/1
0.007
131/4
0.008
131/2
0.019
131/1
0.029
112
0.020
40/6
0.013
40/5
0.004
42/5
0.011
42/4
0.006
40/4
0.005
40/3
0.036
42/3
0.009
42/2
0.011
40/2 6311
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 जून 2023
भाग 1 ]
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)
0.037
42/1
0.004
29
0.008
41
0.006
34/9/2
0.018
34/10
0.022
34/11
0.697
28
कुल योग
प्ररूप " घ"
(नियम 6 देखिए)
पत्र क्र. 2008 - रीडर - 1-2023 - राजस्व प्रकरण क्रमांक- 0711 - ब-121-2022-23.-अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 ( क्रमांक -5 , सन् 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक- 864- री-1-2023 - बड़वाह , दिनांक 9 मार्च , 2023 द्वारा , राज्य सरकार ने भीकनगांव- बिंजलवाड़ा माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरासागर परियोजना की मुख्य नहर की आर. डी. 53.63 कि.मी. पर निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक -02 ग्राम- बावड़िया से ग्राम - खारवी तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर की ब्रांच माईनर पाईप नहर क्रमांक -03 व 36 में जल परिवहन हेतु ग्राम- गुमटी, प . ह. नं . - 29, रा. नि. मं. - 02, सनावद, तहसील - सनावद , जिला खरगोन में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है.
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 24 मार्च, 2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है .
अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर , राज्य सरकार में निहित होगा :-
अनुसूची
उपयोग के
खसरा
तहसील
जिला
क्रमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का क्रमांक
अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि ( हेक्टेयर में )
(5)
(4)
(2)
(1)
0.034
174/1
(3) ग्राम-गुमटी,
सनावद
खरगोन
0.049
310
प. ह . नं. -29
308/2 0.030
312/7 0.042
366/1 0.008
366/2 0.046
367/3 0.037
367/2 0.012
371 /1 ब 0.083
कुल योग 09 0.341
[भाग 1 6312
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 जून 2023
प्ररूप " घ"
(नियम 6 देखिए)
पत्र क्र. 2009 - रीडर - 1-2023 - राजस्व प्रकरण क्रमांक- 0713 - ब - 121-2022-23.-अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 ( क्रमांक -5 , सन् 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक- 870- री - 1-2023 - बड़वाह , दिनांक 9 मार्च, 2023 द्वारा, राज्य सरकार ने भीकनगांव- विंजलवाड़ा माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरासागर परियोजना की मुख्य नहर की आर. डी. 53.63 कि.मी. पर निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक -02 ग्राम- बावड़िया से ग्राम खारवी तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर की ब्रांच माईनर पाईप नहर क्रमांक-36 व 199 में जल परिवहन हेतु ग्राम - बिंजलवाड़ा, प. ह. नं. - 28 , रा. नि. मं . - 01 , बेड़िया, तहसील- सनावद, जिला- खरगोन में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है.
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 24 मार्च, 2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर , सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/ अधिभोगी को भी दी गई है.
अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा , पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा :-
अनुसूची
तहसील
जिला
ग्राम / पटवारी
हल्का क्रमांक
खसरा क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में )
(5)
(4)
0.029
151/4
(2) सनावद
(1) खरगोन
0.041
151/5
(3)
ग्राम-बिंजलवाड़ा,
प. ह. नं.- 28
151/6 0.007
151/3 0.063
151/2 0.054
149 0.149
127/11 0.013
127/10 0.016
127/9 0.036
127/8 0.035
148/2 0.030
148/1 0.045
134/1 0.023
134/2 0.036
134/3 0.045
80/6 0.018
80/13 0.015
80/2 0.038
80/7 0.046
80/3 0.052
80/11 0.026
80/15 0.039
80/12 0.004
80/8 0.007
76/2 0.024
76/1 0.021
66 0.012
135 0.003
कुल योग . 28 0.927
बी. एस. कलेश, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं सक्षम प्राधिकारी.
6313
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 जून 2023
भाग 1 ]
कार्यालय , कलेक्टर, जिला शहडोल , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
शहडोल , दिनांक 8 जून 2023
क्र.- दस- भू-अर्जन-प्र. क्र. 30-अ- 82-2022-23-3642.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
क्र.-दस- भू- अर्जन- प्र . क्र. 31-अ- 82-2022-23-3641.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
(क) जिला- शहडोल
अनुसूची
(ख ) तहसील- ब्यौहारी
(ग) ग्राम- भमरहा द्वितीय
(1 ) भूमि का वर्णन-
(घ) लगभग क्षेत्रफल ( निजी भूमि ) - 0.880 हेक्टेयर.
(क) जिला- शहडोल
(ख) तहसील- जयसिंहनगर
रकबा ( हेक्टर में )
खसरा नम्बर
(ग ) ग्राम-करकी
(2)
(1)
(घ) लगभग क्षेत्रफल ( निजी भूमि ) -1.190 हेक्टेयर.
0.121
644/2/2
रकबा ( हेक्टर में )
खसरा नम्बर
0.198
644/6/1
(2)
(1)
0.063
644/4/3/2
0.065
1774/1
0.050
1775/1/1
0.275
702/1
0.065
1774/2
0.013
702/2
0.050
1775/1/2
0.210
0.230
710
1763/1
0.230
1763/2
0.880
कुल योग
0.180
1775/2
0.260
1776/2
0.060
1753
1.190
कुल योग .
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- राज्यमार्ग -57 के रीवा ब्यौहारी- टेटका मोड खण्ड के पेब्ड शोल्डर के साथ 2 लेन का पुनर्वास और उन्नयन ( आरंभ चैनेज 0.00 से 18.55 कि. मी. तक, बघवार नहर पुल निर्माण से आरंभ 32.60 से 33.00 कि. मी. और आरंभ 40.45 किमी से 111.50 किमी तक , डिजाईन लम्बाई 90 कि. मी. ).
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- राज्यमार्ग -57 के रीवा ब्यौहारी- टेटका मोड खण्ड के पेब्ड शोल्डर के साथ 2 लेन का पुनर्वास और उन्नयन ( आरंभ चैनेज 0.00 से 18.55 कि. मी. तक, बघवार नहर पुल निर्माण से आरंभ 32.60 से 33.00 कि. मी. और आरंभ 40.45 किमी से 111.50 किमी तक, डिजाईन लम्बाई 90 कि.मी. ) .
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) ब्यौहारी , जिला शहडोल, मध्यप्रदेश / संभागीय प्रबंधक, मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम लिमिटेड शहडोल, मध्यप्रदेश के कार्यालय में किया जा सकता है .
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) जयसिंहनगर जिला शहडोल/ संभागीय प्रबंधक, मध्यप्रदेश विकास निगम लिमिटेड शहडोल के कार्यालय में किया जा सकता है.
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 जून 2023
6314
क्र.-दस- भू-अर्जन-प्र. क्र. 29-अ- 82-2022-23-3643.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- शहडोल
(ख) तहसील- ब्यौहारी
(ग) ग्राम-जगमल
(घ ) लगभगं क्षेत्रफल ( निजी भूमि ) - 0.669 हेक्टेयर.
रकबा ( हेक्टर में ) खसरा नम्बर
(2)
(1)
0.021
228/1
0.021
228/2
0.043
228/3
228/4
0.085
0.010
229/1
0.010
229/3
0.020
229/4
0.040
229/5
0.081
245/1
0.205
245/2/1/1/1/1/1/1/1
0.008
245/2/1/1/1/2
0.016
245/2/1/1/2
0.005
245/2/1/1/1/1/1/2
0.010
245/2/1/1/1/1/2
0.005
245/2/1/1/1/1/1/1/2
0.063
246/1
0.006
246/2/1/1/1/1/2/2
0.006
246/2/1/1/1/1/1/1/2
0.005
246/2/1/1/1/1/1/2
0.005
246/2/1/1/1/2
0.004
246/2/1/1/1/1/1/1/1/2
0.669
कुल योग
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- राज्यमार्ग -57 के रीवा- व्यौहारी- टेटका मोड खण्ड के पेब्ड शोल्डर के साथ 2 लेन का पुनर्वास और उन्नयन ( आरंभ चैनेज 0.00 से 18.55 कि. मी. तक, बघवार नहर पुल निर्माण से आरंभ 32.60 से 33.00 कि. मी. और आरंभ 40.45 किमी से 111.50 किमी तक, डिजाईन लम्बाई 90 कि. मी. ) .
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) ब्यौहारी , जिला शहडोल मध्यप्रदेश / संभागीय प्रबंधक, मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम लिमिटेड शहडोल, मध्यप्रदेश के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र.- दस- भू- अर्जन-प्र. क्र. 32-अ- 82-2022-23-3644.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि, अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- शहडोल
(ख ) तहसील- जयसिंहनगर
(ग ) ग्राम- टेटका
(घ) लगभग क्षेत्रफल ( निजी भूमि )- 1.772 हेक्टेयर.
खसरा नम्बर
रकबा ( हेक्टर में )
(2)
(1)
0.300
655/1
0.135
744/1/1/2
0.063
744/1/1/2/1/1
0.066
744/1/1/2/1/3
0.090
744/1/1/2/2
0.186
744/1/3/1
0.120
744/2/2
0.120
744/2/3
0.022
744/3/4
0.022
744/3/5
0.078
744/3/6
0.084
744/3/7
0.084
744/3/8
0.033
744/3/9
0.033
744/3/10
0.135
744/4/1/2
0.135
744/4/1/1
0.066
744/5/1
1.772
कुल योग 6315
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 जून 2023
भाग 1 ]
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) जयसिंहनगर जिला शहडोल, मध्यप्रदेश / संभागीय प्रबंधक, मध्यप्रदेश सडक विकास निगम लिमिटेड शहडोल मध्यप्रदेश के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वंदना वैद्य , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- राज्यमार्ग -57 के रीवा ब्यौहारी- टेटका मोड खण्ड के पेब्ड शोल्डर के साथ 2 लेन का पुनर्वास और उन्नयन ( आरंभ चैनेज 0.00 से 18.55 कि. मी. तक, बघवार नहर पुल निर्माण से आरंभ 32.60 से 33.00 कि. मी. और आरंभ 40.45 किमी से 111.50 किमी तक, डिजाईन लम्बाई 90 कि. मी.)
कार्यालय , कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
सागर, दिनांक 14 मार्च 2023
क्र. 20अ- 82-21-22 - भू- अर्जन- 23-2242- मौजा बरोदा रहली पट. ह. नं. 113 तहसील सागर.- भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 ( 1 ) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन दिनांक से प्रावधानित समय - सीमा 60 दिवस की अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है एवं समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भूमि की सार्वजनिक लोक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है एवं उक्त भूमि के अर्जन से किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार का विस्थापन नहीं किया जाना है अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के पद ( 2 ) में वर्णित भूमि एवं स्थाई परिसंपत्तियां लोक प्रयोजन हेतु अपेक्षित है:-
( 1 ) परियोजना का नाम बरौदा जलाशय निर्माण
(2) भूमि का विवरण
जिला-सागर
(क)
तहसील-सागर
(ख)
ग्राम- बरौदा रहली
(ग)
(घ) पट. ह . नं.- 113
अर्जित भूमि का क्षेत्रफल-1.920 हेक्टर
(ङ)
अनुसूची
खसरा नं.
अर्जित भूमि का भूमि पर स्थित स्थावर परिसंपत्तियों का विवरण
विवरण
कुल रकबा
स्वामित्व का प्रकार
भू- धारक का नाम/ पिता एवं पति का नाम
सिंचित असिंचित
(7)
(6)
(5)
(4)
(2)
(1)
0.000
1.920
2.390
(3) 829
भूमिस्वामी
लखन सिंह पिता कृपन सिंह
बेल-38 , सीताफल-2 आंवला-6 , सागौन-772 साजा-21 , महुआ-7 , पीपल-4 , रेंजा-22 नीम-3, छेवला-28 करंज-4 , अचार-2 , धौ-1 , बेरी -1 , कोहा-10 , किरवार -4 गुरार-2 , चिरौल-3 करौंदा-10 , खैर -4 [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 जून 2023
6316
प्रस्तावित भूमि के अर्जन से किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार का पुनर्व्यवस्थापन किया जाना अपेक्षित नहीं है अतः पुनर्व्यवस्थापन क्षेत्र की पहचान किया जाना एवं पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का प्रकाशन किया जाना आवश्यक नहीं है .
अधिनियम, 2013 की धारा 21 के तहत् हितबद्ध व्यक्तियों को यह भी सूचित किया जाता है कि सरकार का आशय भूमि का कब्जा लेने का है और ऐसी भूमि में सभी हितों के लिए प्रतिकरों और पुनर्वास तथा प्रतिस्थापन के दावे न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी , सागर , जिला सागर के कार्यालय में दिनांक 21 अप्रैल 2023 को प्रात: 10.30 बजे से दोपहर 3.00 बजे तक व्यक्तिगत रूप से या अभिकर्ता द्वारा या अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर भूमि में अपने-अपने हितों की प्रकृति तथा ऐसे हितों के लिए प्रतिकर के दावों की रकम और विशिष्टियां , धारा 20 के अधीन किए गए मापों के संबंध में आक्षेप यदि कोई हों, के साथ पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के दावे प्रस्तुत कर सकते हैं .
भूमि के नक्शे तथा प्लान का निरीक्षण , न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी , सागर, जिला सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 , सागर, जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है .
दीपक आर्य, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) नागदा, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश
उज्जैन , दिनांक 7 जून 2023
प्रारूप ' घ '
(नियम -6 के अंतर्गत )
क्र. री. 1-2023.- अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईप लाईन केबल डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 ( क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) की सक्षम अधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक 330 /री -1 / 2023 नागदा, दिनांक 12 अप्रैल 2023 राज्य सरकार नर्मदा क्षिप्रा बहुउद्देशीय परियोजना कस्बा उन्हेल, तहसील नागदा , जिला उज्जैन मध्यप्रदेश द्वारा भूमिगत पाईप लाईन डक्ट बिछाये जाये और अतएव राज्य सरकार उक्त भूमिगत पाईप लाईन केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए आवश्यक प्रतीत होता है . संलग्न अधिसूचना विनिर्दिष्ट भूमि उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन की इस आशय की घोषणा की है और अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 21 अप्रैल 2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी तहसील कार्यालय को नोटिस बोर्ड तथा ग्राम पंचायत तथा संबंधित ग्राम के लोग , समागल स्थान पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमि स्वामि व अधिभोग को दे दी गई है .
अतएव उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) पाईप लाईन बिछाने के लिए भूमि के उपयोग का अधिकार सभी विलम्बगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा कि उस भूमि जिसमें भूमिगत पाईप लाईन एवं डक्ट बिछाने का प्रस्ताव है , जो इस अधिसूचना में संलग्न सूची में वर्णित है . उपयोग के अधिकारों का अर्जन किया जाए:-
अनुसूची
प्रभावित
सर्वे क्रमांक
क्र. खातेदार/ हितबद्ध व्यक्ति के
सिंचित/ असिंचित
आर.ओ.यू (फसल)
कुल रकबा (हेक्टर में )
नाम व पिता के नाम सहित
क्षेत्र पाईप
(6)
(4)
(3)
(2)
(1)
0.0060
(7) सिंचित
(5) 0.0600
0.0840
1392/2
01. नारायण प्रसाद पिता भेरूलाल,
0.0570
1393/5
जाति धाकड़ , ढोढरिया
0.0600
1436/1/3/3
सिंचित
0.0080
0.0800
0.0730
1392/4
02. कैलाशचंद्र पिता भेरूलाल,
0.0580
1393/3/2
जाति धाकड़ , ढोढरिया
0.0450
1436/1/6 6317
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 जून 2023
भाग 1 ]
(7)
(6)
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)
सिंचित
0.0060
0.0600
1435/1
0.1920
03 . अशोक राजूबाई पिता रामलाल व दुर्गाबाई बेवा रामलाल, जाति धाकड़, ढोढरिया
0.0200
0.2000
0.5690
कुल योग..
आशुतोष गोस्वामी, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी.
कार्यालय, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) घट्टिया, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश
उज्जैन, दिनांक 7 जून 2023
प्रारूप ' घ '
(नियम-6 के अंतर्गत)
क्र. री. 1-2023.- अतएव , मध्यप्रदेश भूमि पाईप लाईन केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोगिता को अधिकार का अर्जन ) अधिनियम, 2012 ( क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा ( 3 ) उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी के अधिसूचना पत्र क्रमांक 387 रिडर 1-2023 उज्जैन , दिनांक 4-2022 राज्य सरकार ने नर्मदा - क्षिप्रा बहुउद्देशीय परियोजना ग्राम सोडंग, तहसील घट्टिया, जिला उज्जैन , मध्यप्रदेश द्वारा भूमिगत पाईपलाइन एवं डक्ट बिछाई जाए. और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइप लाइन केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है संलग्न अधिसूचना बिना विनिर्दिष्ट भूमि के उपयोगिता के अधिकरों का अर्जन इस आशय की घोषणा की है और अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 22 अप्रैल 2022 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर सक्षम अधिकारी, तहसील कार्यालय को नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत व संबंधित ग्राम के लोग समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमि स्वामी/ अधिभोगी को दे दी गई है.
अतएव उक्त अधिनियम की धारा ( 4 ) की उपधारा ( 1 ) पाईप लाईन बिछाने के लिए भूमि का उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा कि उस भूमि में जिसमें भूमिगत पाईप लाईन केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है , जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार अर्जन किया जाए :-
अनुसूची
प्रभावित
सर्वे क्रमांक
क्र.
सिंचित/ असिंचित
कुल रकबा हेक्टर में
क्षेत्र पाइप
खातेदार /हितबद्ध व्यक्ति के नाम व पिता के नाम सहित
(6)
(5)
(4)
(3)
(1)
(2)
सिंचित
0.07
0.07
369/3
कमलसिंह पिता रामसिंह
01.
सिंचित
0.05
0.05
370/1
राधेश्याम पिता गोवर्धन
02
सिंचित
0.14
0.14
371
03 सीमाबाई पति बहादुरसिंह
सिंचित
0.03
0.03
374/1
04 समीबाई पति थावर
सिंचित
0.11
375
0.11
नारायण पिता छोगालाल
05
0.1
असिंचित
0.20
377/1/1
06
साहू प्रोगेसिव कार्पोरेशन लिमिटेड
0.50
0.60
कुल योग
धीरेन्द्र पाराशर, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 जून 2023
6318
कार्यालय, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , कोठी महल, उज्जैन, मध्यप्रदेश
उज्जैन, दिनांक 12 जून 2023
प्रारूप ' घ '
(नियम-6 के अंतर्गत )
क्र. 154 - री- 1-2023 राजस्व प्र . क्र. 001/अ-82 (NH ) 2023.-अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईप लाईन केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम , 2012 ( क्रमांक 5 सन् 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक 1135- री 1-2023 उज्जैन, दिनांक 15 मार्च 2023 द्वारा , राज्य सरकार ने भूमिगत पाईपलाईन एवं डक्ट बिछाई जाने के लिये ग्राम गोठडा, तहसील कोठीमहल , जिला उज्जैन, ( मध्यप्रदेश ) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट बिछाई जाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है.
और वह अधिसूचना राजपत्र में 17 मार्च 2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर , सक्षम प्राधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी है .
अतएव उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा पाईप लाईन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लगंमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा :-
अनुसूची
खसरा
कुल क्षेत्र
ग्राम का नाम/
क्र.
भूमिस्वामी / अधिभोगी का नाम
क्रमांक
(हेक्टर में )
पटवारी हल्का नंबर
उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टर में)
(5)
(4)
(3)
(1)
0.060
0.570
87/3/1
विजय सिंह पिता रामेश्वर आंजना
(2) ग्राम गोठडा
1
प. ह . नं. 02
0.1500
33/1/2
0.570
2
0.7730
34/1/2
अंबताबाई पति भेरूलाल , हरिराम , हाकमसिंह आंजना, रणछोड़ रामचंद्र पिता भेरूलाल.
0.1125
0.209
33/3/1
3
मोहनबाई पति जयसिंह
0.060
0.262
33/2/3
4
आशाराम पिता रघुनाथ
0.060
0.523
33/3/1
भाविक पिता महेश परियानी
5
0.4425
कुल योग
कृतिका भीमावद, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी.
6319
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 जून 2023
भाग 1 ]
कार्यालय , कलेक्टर , जिला सीधी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन ,
राजस्व विभाग
सीधी, दिनांक 28 अप्रैल 2023 क्र.-358-भू-अर्जन-2023
चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (2) में सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन मे उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा-19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है ।
-: अनुसूची:-
(1) भूमि का वर्णन
:-
सीधी
जिला
:- सिहावल
तहसील
-
ग्राम
खड़बड़ा
0.519 हे0
निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल -
क्र० खसरा नं०
भूमिस्वामी का नाम
अर्जित रकवा (हे० मे)
4
2
3
1
1471
0.037
1
भूपेन्द्र कुमार सिह, मृगेन्द्र कुमार सिह, पुष्पेन्द्र कुमार सिह पिता कल्याण सिह नि.ग्रा. खड़बड़ा
0.019
1470
2
भूपेन्द्र कुमार सिह, मृगेन्द्र कुमार सिह, पुष्पेन्द्र कुमार सिह पिता कल्याण सिह नि.ग्रा. खड़बड़ा
1472
3
0.009 गिरीश , राजकुमार, विपेन्द्र, भूपेन्द्र पिता हिन्छलाल पाण्डेय निवासी ग्राम खडबडा
0.108
4
1473
भूपेन्द्र कुमार सिह, मृगेन्द्र कुमार सिह, पुष्पेन्द्र कुमार सिह पिता कल्याण सिह नि.ग्रा. खड़बड़ा
0.194
1456
5
भूपेन्द्र कुमार सिह, मृगेन्द्र कुमार सिह, पुष्पेन्द्र कुमार सिह पिता कल्याण सिह नि.ग्रा. खड़बड़ा
6
1455
0.116 भूपेन्द्र कुमार सिह, मृगेन्द्र कुमार सिह, पुष्पेन्द्र कुमार सिह पिता कल्याण सिह नि.ग्रा. खड़बड़ा
0.036
7 1449/2
भूपेन्द्र कुमार सिह, मृगेन्द्र कुमार सिह, पुष्पेन्द्र कुमार सिह पिता कल्याण सिह नि.ग्रा. खड़बड़ा
0.519
निजी भूमि का योग-
भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी सिहावल
के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
6320
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 जून 2023
क्र.- 360 -भू-अर्जन-2023
चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (2) में सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन मे उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा -19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है ।
-: अनुसूची:-
( 1 ) भूमि का वर्णन
जिला
:- सीधी
तहसील
:- बहरी
ग्राम
:- पिपरा
0.304 हे0
निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल :-
क्र० खसरा नं०
भूमिस्वामी का नाम
अर्जित रकवा (हे० मे)
2
1
3
4
1
372
0.048 महरजुआ वेवा मोतीलाल हीरालाल , रामचन्द, लालजी, बालजी , हरीनरायण पिता मोतीलाल , गुजरतिया बेवा जगजीवन, बुद्धसेन, शेभनाथ पिता जगजीवन निवासी ग्राम पिपरा
2
381
0.100 गोमती प्रसाद , निचकऊ राम पिता दीनवन्धुराम शुक्ला 1/9 भाग कुन्जलाल , प्यारेलाल , अरूण, राजेन्द्र, पिता वासुदेव शुक्ला 1/9 भाग, सत्यप्रसाद, त्रिसूल, सूर्यप्रकाश, बृजभूषण, श्यामाचरण पिता गोविन्द प्रसाद शुक्ला 1/9 भाग , पार्वती बेवा रामयश शुक्ला, वीरेश , अशोक, रोहणी , ज्ञानेन्द्र पिता रामयश शुक्ला 5/54 प्रभावती बेवा श्रवण कुमार शुक्ला, अनीश , मनीष पिता श्रवण कुमार शुक्ला 1/54 भाग , रामनरेश , रामायण पिता झुरई राम शुक्ला 1/3 भाग , लक्ष्मण , उत्तम, कुशल पिता रामचन्द्र शुक्ला 1/9 गुलाबकली अंतरदनिया पिता छोटकऊ राम 1/18 भाग , सुखचन्द्र तेजा उर्फ राजेन्द्र पिता रामललन राम 1/18 भाग निवासी ग्राम पिपरा
3
380
0.100 गोमती प्रसाद , निचकऊ राम पिता दीनवन्धुराम शुक्ला 1/3 भाग , गुलाबकली पिता छोटकऊ राम 1/18 भाग अंतरदनिया पिता छोटकऊ राम 1/9 भाग, सुखचन्द्र तेजा उर्फ राजेन्द्र पिता रामललन राम 1/6 भाग , लक्ष्मण, उत्तम, कुशल पिता रामचन्द्र शुक्ला 1/3 निवासी ग्राम पिपरा
4
377
0.056 रामललन गोमती प्रसाद निचकउ राम पिता दीनवन्धुराम, मु० भुलई वेवा बाबूराम , मु० कलुई पत्नी छोटकऊ, गुलाबकली अंतरदनिया पिता छोटकऊ, मु० चन्द्रावती वेवा रामचन्द्र, लक्ष्मण उत्तम कुशल पिता रामचन्द्र 1/2 रामरक्षा पिता रामबहोर, मु० चन्द्रकलिया बेवा झुरई राम, रामनरेश रामायण पिता झुरई राम जाति बा. निवासी ग्राम पिपरा
0.304
निजी भूमि का योग-
भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी सिहावल के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
6321
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 जून 2023
भाग 1 ]
क्र.- 362-भू-अर्जन-2023
चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (2) में सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन मे उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है ।
-: अनुसूची:-
(1 ) भूमि का वर्णन
सीधी
जिला
:- बहरी
तहसील
:-
वारपान
ग्राम
0.511 हे0
निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल :-
क्र० खसरा नं०
भूमिस्वामी का नाम
अर्जित रकवा (हे० मे)
4
2
3
1
हरिप्रकाश पिता ईश्वरी अहिर नि ० ग्रा ० वारपान
1
18
0.050
2
0.077
119/2
ओमकेन्द्र प्रसाद पिता सुकुरू यादव नि० ग्रा० वारपान
3
0.044
123/2
ओमकेन्द्र प्रसाद पिता सुकुरू यादव नि०ग्रा० वारपान
4
0.140
125/2
ओमकेन्द्र प्रसाद पिता सुकुरू यादव नि० ग्रा ० वारपान
0.200
5
16/1
रामप्रसाद दीक्षित , रशिकबिहारी दीक्षित , घनश्याम दीक्षित पिता रघुनन्दन प्रसाद दीक्षित, रामवती दीक्षित बेवा रघुनन्दन प्रसाद दीक्षित 1/3 भाग गंगासागर दीक्षित, भगवत प्रसाद दीक्षित पिता नोखेराम दीक्षित 2/3 भाग निवासी ग्राम वारपान
0.511
निजी भूमि का योग-
भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी सिहावल के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
साकेत मालवीय , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
6322
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 जून 2023
कार्यालय , कलेक्टर , जिला सिंगरौली, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग
सिंगरौली, दिनांक 19 मई 2023 क्र.-833-1-भू-अर्जन-2023
चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इस संलग्न अनुसूची के खानें (1 ) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5 ) में उसके सामनें दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़नें की सभावना है । अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्त्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नही करेगा या कोई संव्यवहार नही कराएगा. अथवा ऐसी भूमि पर कोई बिलगम सृजित नहीं करेगा । यह परियोजना कृषकों के हित से सम्बन्ध है । यहाँ पर कोई वृहद स्तर का विस्थापन न होकर दागा बाँध के निर्माण हेतु क्षेत्र प्रस्तावित है । यह प्रक्रिया/ परियोजना शासन एवं आम जन के न्याय हित में होने के कारण सामाजिक समाधात के पूर्व मूल्यांकन / आंकलन की आवश्यकता नहीं है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है ।
अनुसूची"
1- भूमि का विवरणः-
-
ढोंगा
ग्राम का नाम
:-
देवसर
तहसील
:-
सिंगरौली
जिला
:-
निजी रकवा 18.1600 हे.
निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल
सार्वजनिक प्रगोजन का वर्णन खसरा नम्बर
धारा -12 के अन्तर्गत प्राधिकृत
अधिकारी
अर्जन हेतु प्रस्तावित रकवा (हे.मे)
4
5
3
2
1
ढोंगा बाँध के निर्माण हेतु ।
0.3800
1
526
0.1100
2
483
कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्र. 2 सिंगरौली जिला-सिंगरौली (म.प्र. )
0.4300
3
484
4
0.2000
494/1/1
0.1500
677/1
5
6
482/1
0.2500
486
0.2400
7
8
492/1
0.4100
677/2
9
0.1500 भाग 1 ]
6323 मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 जून 2023
0.2500
482/2
10
0.4100
492/2 11
0.6500
678 12
0.4100
679 13
0.7400
476 14
0.0400
524/2 15
0.3700
485 16
0.4300
488 17
18
494/1/2 0.2100
0.3200
19
540 0.6500
20
491 0.1600
496/1/1 21
22
0.1100
513/1/1
496/1/2 23
0.0300
24
496/2
513/1/2 0.1900
0.1300
25
0.5000
26
521 0.1800
501 27
0.2700
504 28
0.0300
513/2 29
0.0300
30
514/1 0.0300
31
514/2
514/3
32
0.0300
33
514/4 0.0300
34
514/5 0.0300
35
514/6 0,0300 6324
36
514/7
37
514/8
[ भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 जून 2023
0.0300
0.0300
38
516 0.3400
39
518 0.5700
40
479 1.0600
41
543 0.6400
0.0600
42
544
0.1200
545/1 43
44
545/2 0.0300
0.3400
456 45
46 508/1/1/1/1 0.3200
0.0120
508/1/1/1/2 47
0.0120
508/1/1/1/3 48
0.0240
49 508/1/1/1/4
0.0200
508/1/1/1/5 50
0.0120
508/1/1/1/6 51
0.0120
52 508/1/1/1/7
0.0080
508/1/1/1/8 53
0.0200
54
508/1/1/2
0.0200
508/1/1/3 55
0.0200
508/1/1/4 56
0.0200
508/1/2 57
0.0300
508/2 58
0.0300
508/3 59
60
508/4 0.0300
0.0300
508/5 61 6325
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 जून 2023
भाग 1 ]
62 508/6 0.0300
63 508/7 0.0300
64 506 1.1000
65 363/1 0.1500
66 474/1 0.0250
67 363/2 0.1500
68 474/2 0.0250
69 388/2 0.1000
70 389/2 0.1450
71 387/2 0.3400
72 362/2 0.1450
73 681 81/1 0.1500
74 680/1 0.1600
75 387/1 0.3400
76 388/1 0.1000
77 0.1450
362/1
78 0.1450
389/1
79 0.1600
680/2
80 0.1500
681/2
81 359 0.2000
82 1.9500
357
18.1600 Ha .
कुल 82किता
योग
1. भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय उपखण्ड अधिकारी देवसर में देखा जा सकता है ।
2. उक्त कार्य हेतु सम्बन्धित परिवारों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रयोजन के लिए अपर कलेक्टर सिंगरौली
को प्रशासक नियुक्त किया जाता है । अतः हितबद्ध कोई भी व्यक्ति इस हेतु उनके समक्ष 60 दिनों के अन्दर
, आवेदन कर सकता है ।
3. धारा-11 के तहत जारी उक्त अधिसूचना की प्रकाशन की तारीख से 60 दिन के भीतर कोई भी अधिनियम 2013 की धारा -15 के तहत लिखित आक्षेप प्रस्तुत कर सकेत है ।
4. यह सूचना सर्व सम्बन्धितों की जानकारी के लिए जारी की जा रही है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अरूण परमार , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
6326
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 जून 2023
[ भाग 1
कार्यालय , कलेक्टर , जिला सतना , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन ,
राजस्व विभाग
सतना, दिनांक 31 मई 2023 क्र. -746-भू-अर्जन-2023
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 , संशोधन (क्र. एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, पूर्व में उक्त प्रयोजन की अधिसूचना दैनिक भास्कर समाचार पत्र दिनांक 30/03/2023 के पेज नं. 07 में प्रकाशन किया गया था जिसकी संशोधित अधिसूचना है: -
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णनः- (म.प्र. शासन/ निजी खाता)
(क) जिला -सतना
(ख) तहसील- रघुराजनगर
(ग) नगर /ग्राम - खैरा
(घ) क्षेत्रफल- 0.074 हे 0
क्रमांक
खसरा नंबर
अर्जित रकवा (हे. में)
2
1
0.012
3/1/1/2/2/1/1/3/2
2
0.006 /
3/1/1/2/1/1/6/1
3
0.005
9/2/2/4/1/2
4
9/2/2/4/1/1
0.010
5
3/1/1/2/2/1/1/12
0.007
6
3/1/1/2/1/1/8
0.006
7
3/1/1/2/2/1/1/22
0.008
8
0.005
3/1/1/2/1/1/9
7
9
0.015
3/1/1/2/2/1/1/2
0.074हे .
कुल योग :-
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- उप मुख्य अभियंता (निर्माण- ॥) पश्चिम मध्य रेलवे सतना म.प्र. द्वारा ललितपुर- सतना- रीवा- सिंगरौली - महोबा- खजुराहो (541 कि.मी.) नई बडी रेलवे लाईन निर्माण हेतु ।
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू- अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनुराग वर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
6327
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 जून 2023
भाग 1 ]
कार्यालय , कलेक्टर, जिला पन्ना , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन ,
राजस्व विभाग
पन्ना, दिनांक 30 मई 2023
प्रकरण क्रमांक 0023 / अ-82 वर्ष 2022-2023 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-15 (1 ) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 15(2) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची की कंडिका कमांक (2) में वर्णित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है , इसलिये पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका कमांक (1 ) में वर्णित भूमि कंडिका कमांक (2 ) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है :-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन:-
पन्ना (क) जिला
देवेन्द्रनगर
(ख) तहसील
(ग) ग्राम
दुबहियाँ, प.ह.नं. 023
(घ) क्षेत्रफल 1.0850हेक्टेयर,
क्रमांक खसरा नम्बर कुल अर्जित रकवा
भूमि का प्रकार
हैक्टेयर में
1 2 3 4
1 301/2 0.0700 निजी भूमि
2 293/1 0.0100 निजी भूमि
3 298 0.0100 निजी भूमि
4 294/2 0.0800 निजी भूमि
5 292/1/1 0.0085 निजी भूमि
6 291/4/1 0.0300 निजी भूमि
7 291/4/3 0.0500 निजी भूमि
8 352 0.0150 निजी भूमि
9 292/1/2 0.0065 निजी भूमि
10 292/1/3 0.0055 निजी भूमि
6328
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 जून 2023
11 286/2/1 0.0170 निजी भूमि
12 286/2/3 0.0400 निजी भूमि
13 295/2/1 0.0100 निजी भूमि
14 289/1 0.0390 निजी भूमि
15 292/1/4 0.0045 निजी भूमि
16 289/3 0.0850 निजी भूमि
17 295/2/2 0.0100 निजी भूमि
18 286/1/1 0.0150 निजी भूमि
19 342/2 0.0050 निजी भूमि
20 286/1/3 0.0500 निजी भूमि
21 282/1 0.0550 निजी भूमि
22 365/2 0.0400 निजी भूमि
23 366/2 0.0500 निजी भूमि
24 364 0.0050 निजी भूमि
25 363 0.0300 निजी भूमि
26 281/1 0.0260 निजी भूमि
27 278/1 0.0260 निजी भूमि
28 277/1 0.0180 निजी भूमि
29 285/2/1 0.0230 निजी भूमि
30 276/1/1 0.0090 निजी भूमि
31 276/1/2 0.0060 निजी भूमि
32 276/1/3 0.0050 निजी भूमि
33 296/1 0.0230 निजी भूमि
34 353 0.0250 निजी भूमि
35 296/2 0.0230 निजी भूमि
36 367/2 0.0300 निजी भूमि
37 370/1 0.1300 निजी भूमि
कुल रकवा: - 1.0850
[2] सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है
ललितपुर- सतना, रीवा- सिंगरौली, महोबा- खजुराहो (541- कि० मी०) नई बडी रेलवे लाइन
निर्माण कार्य (पूरक/छूटे हुये रकवों) हेतु ।
[3] भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी,
पन्ना में किया जा सकता है ।
6329
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 जून 2023
भाग 1 ]
प्रकरण क्रमांक 0020 / अ-82 वर्ष 2022-2023 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा -15 (1 ) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(2) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका कमांक ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची की कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिये पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा -19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक (1 ) में वर्णित भूमि कंडिका कमांक (2 ) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है :-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन :-
पन्ना (क) जिला
(ख) तहसील पन्ना
कटरा, प.ह.नं. 025
(ग) ग्राम
(घ) क्षेत्रफल 8.421 हेक्टेयर ,
क्रमांक खसरा नम्बर कुल अर्जित रकवा
भूमि का प्रकार
हैक्टेयर में
1 2 3 4
1 296/1 0.369 निजी भूमि
2 293/1 0.020 निजी भूमि
3 294/1 0.093 निजी भूमि
4 292 0.360 निजी भूमि
5 286/1 0.940 निजी भूमि
6 287 0.150 निजी भूमि
7 289/1 0.130 निजी भूमि
8 324/1 0.640 निजी भूमि
9 309 1.900 निजी भूमि
10 308 0.505 निजी भूमि
11 295/1 0.264 निजी भूमि
12 298 0.250 निजी भूमि
6330
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 जून 2023
13 288/1 0.100 निजी भूमि
14 302/1 0.270 निजी भूमि
15 302/2 0.090 निजी भूमि
16 2
303 0.100 निजी भूमि
17 304 0.200 निजी भूमि
18 305 0.080 निजी भूमि
19 326 1.380 निजी भूमि
20 312 0.480 निजी भूमि
21 310 0.100 निजी भूमि
कुल रकवा :- 8.421
{2} सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है
ललितपुर- सतना, रीवा - सिंगरौली , महोबा -खजुराहो (541 -कि0मी0) नई बडी रेलवे लाइन
निर्माण कार्य (पूरक/छूटे हुये रकवों) हेतु ।
[3] भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी,
पन्ना में किया जा सकता है ।
6331
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 जून 2023
भाग 1 ]
प्रकरण क्रमांक 0013 / अ -82 वर्ष 2022-2023 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा -15 (1 ) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 15(2) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची की कंडिका कमांक (2) में वर्णित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है , इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिये पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है , अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक (1 ) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक (2 ) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है :-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन:-
पन्ना (क) जिला
पन्ना (ख) तहसील
तिलगवाँ , प.ह.नं. 025
(ग) ग्राम
1.210हेक्टेयर,
(घ) क्षेत्रफल
खसरा नम्बर क्रमांक
2 1
1
1147/1
2
1145
3
1143/1
4
1142/1
1141 5
कुल रकवा :-
भूमि का प्रकार कुल अर्जित रकवा हैक्टेयर में
4
3
0.100
निजी भूमि
निजी भूमि
0.170
0.200
निजी भूमि
0.720
निजी भूमि
0.020
निजी भूमि
1.210
{2} सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है
ललितपुर- सतना, रीवा-सिंगरौली, महोबा- खजुराहो (541-कि० मी०) नई बडी रेलवे लाइन निर्माण कार्य (पूरक/ छूटे हुये रकवो) हेतु ।
{3} भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, पन्ना में किया जा सकता है ।
6332
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 जून 2023
प्रकरण क्रमांक 0027 / अ-82 वर्ष 2022-2023 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-15(1 ) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 15 (2) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका कमांक (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची की कंडिका कमांक (2) में वर्णित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिये पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा -19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक (1 ) में वर्णित भूमि कंडिका कमांक (2 ) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है :-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन : -
(क ) जिला पन्ना
पन्ना (ख) तहसील
(ग) ग्राम
जमुनहाईखुर्द, प.ह.नं. 025
1.510हेक्टेयर
(घ) क्षेत्रफल
क्रमांक
खसरा नम्बर
2 1
1
12
2
13/1
3
28/4/1
4
73/4/1/1
5
73/4/2/1
6
73/4/3/1
7
73/4/4/1
8
4/2/1
कुल रकवा :-
+
कुल अर्जित रकवा हैक्टेयर में
भूमि का प्रकार
4
3
0.400
निजी भूमि
0.030
निजी भूमि
0.130
निजी भूमि
0.200
निजी भूमि
0.200
निजी भूमि
0.200
निजी भूमि
0.190
निजी भूमि
0.160
निजी भूमि
1.510 6333
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 जून 2023
भाग 1 ]
शासकीय भूमि खसरा नम्बर-26 एवं 27 के जुज भाग पर स्थित कुल -37 मकानों का रकवा-0.200हे० (क्षेत्रफल-22117 वर्गफिट)
कमांक
रिमार्क
आवास धारक नाम / पिता/ पति का नाम/ पता
1
प्रभावित रकवा (वर्गफिट में)
सुहावन पिता तम्मा गौंड़ निवासी जमुनहाईखुर्द 13 X 22= 286 वर्गफिट
2 रवि पिता सोमन गौंड़ निवासी जमुनहाईखुर्द 26 X 10-260 वर्गफिट
3 अनिल पिता सोमन गौंड़ निवासी जमुनहाईखुर्द 13 X 22 = 286 वर्गफिट
4 विनोद पिता लखन गौंड़ निवासी जमुनहाईखुर्द 24 X 22 = 528 वर्गफिट
5 रामकली बेवा लखन गौंड़ निवासी जमुनहाईखुर्द 38 X 10=380 वर्गफिट
6 पृथ्वी पिता सोमन गौंड़ निवासी जमुनहाईखुर्द 38 X 10=380 वर्गफिट
7 जालम पिता लखन गाँड़ निवासी जमुनहाईखुर्द 30 X 10-300 वर्गफिट
8 हीरा बाई पति छुटबद्दा गौंड़ निवासी जमुनहाईखुर्द 42X 20= 840 वर्गफिट
9 प्रीतम पिता छुटबद्दा गौंड़ निवासी जमुनहाईखुर्द 22 X 10=220 वर्गफिट
10 दीपक पिता छुटबद्दा गौंड़ निवासी जमुनहाईखुर्द 23 X 11 = 253 वर्गफिट
11 भरत पिता शिवलाल गौड़ निवासी जमुनहाईखुर्द 30 X 11 =330 वर्गफिट
12 राजेश पिता सुखदेव गौंड़ निवासी जमुनहाईखुर्द 21 X 19 = 399 वर्गफिट
13 नत्थू पिता रमला गौंड़ निवासी जमुनहाईखुर्द 35 X 11-385 वर्गफिट
14 अशोक पिता नरेश गौड़ निवासी जमुनहाईखुर्द 22 X 11 = 242 वर्गफिट
15 बिट्टू पिता नरेश गौंड़ निवासी जमुनहाईखुर्द 18 X 11 = 198 वर्गफिट
16 संतोषी पति रूपत गौंड़ निवासी जमुनहाईखुर्द 24 X 12= 288 वर्गफिट
17 अमीर पिता शरीफ खान निवासी जमुनहाईखुर्द 36 X 13 = 468 वर्गफिट
18 तामस लाल पिता चूरामन गौंड़ निवासी जमुनहाईखुर्द 13 X 24=312 वर्गफिट
19 शिवकुमार पिता छुटईयां गौंड़ निवासी जमुनहाईखुर्द 23 X 25-575 वर्गफिट
20 गोलू पिता छुटईयां गौंड़ निवासी जमुनहाईखुर्द 14 X 10= 140 वर्गफिट
21 हनमत पिता छुटईयां गौंड़ निवासी जमुनहाईखुर्द 12 X 10-120 वर्गफिट
22 राजमन पिता छुटईयां गौंड़ निवासी जमुनहाईखुर्द 25 X 16-400 वर्गफिट
23 जकरण पिता छुटईयां गौंड़ निवासी जमुनहाईखुर्द 22 X 25 = 550 वर्गफिट
24 छुटईयां पिता सुम्मू गौंड़ निवासी जमुनहाईखुर्द 10 X 11 = 110 वर्गफिट
25 मुन्ना पिता सरजू गौंड़ निवासी जमुनहाईखुर्द 23 X 59-1357 वर्गफिट
26 राजेन्द्र पिता रामकुमार गौंड़ निवासी जमुनहाईखुर्द 27 X 21 =567 वर्गफिट
27 प्रकाश पिता बहादुर गौंड़ निवासी जमुनहाईखुर्द 43 X 55 = 2365 वर्गफिट
28 समाजी पिता रमला गौंड़ निवासी जमुनहाईखुर्द 45X 20-900 वर्गफिट
29 गोपीप्रसाद पिता रमला गौड़ निवासी जमुनहाईखुर्द 45 X 20=900 वर्गफिट
30 उत्तम पिता नत्थू गौंड़ निवासी जमुनहाईखुर्द 45 X 20=900 वर्गफिट
31 22 X 10= 220 वर्गफिट
बबलू पिता छुटईयां गौंड़ निवासी जमुनहाईखुर्द
6334
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 जून 2023
32 भोले प्रसाद पिता भैयालाल गौंड निवासी जमुनहाईखुर्द
33 लखन पिता सुम्मेरा गौंड़ निवासी जमुनहाईखुर्द
34 सुम्मेरा पिता रामनाथ गौंड़ निवासी जमुनहाईखुर्द
35 इमरत पिता बद्दे यादव निवासी जमुनहाईखुर्द
36
जंगी पिता बद्दे यादव निवासी जमुनहाईखुर्द
37
[ भाग 1
46 X 19= 874 वर्गफिट
40 X 35 = 1400 वर्गफिट
15 X 32 = 480 वर्गफिट
31 X 32=992 वर्गफिट
31 X 32=992 वर्गफिट
अर्ध पक्का 30 X 64= 1920 वर्गफिट
रामप्रसाद पिता जंगी यादव निवासी जमुनहाईखुर्द
कुल हितग्राही/ मकानों की संख्या-37
{2} सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है कुल क्षेत्रफल -22117 वर्गफिट
ललितपुर- सतना, रीवा - सिंगरौली, महोबा - खजुराहो (541 - कि0मी0) नई बडी रेलवे लाइन निर्माण कार्य (पूरक/छूटे हुये रकवों) हेतु ।
[3] भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू- अर्जन अधिकारी, पन्ना में किया जा सकता है ।
6335
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 जून 2023
भाग 1 ]
पन्ना, दिनांक 2 जून 2023
प्रकरण क्रमांक 0030 / अ-82 वर्ष 2022-2023 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा -15 (1 ) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 15(2) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची की कंडिका कमांक (2) में वर्णित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिये पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा-19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक (1 ) में वर्णित भूमि कंडिका कमांक (2) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है :-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन :-
पन्ना (क) जिला
पन्ना (ख) तहसील
(ग) ग्राम
सुनहरा , प.ह.नं. 022
(घ) क्षेत्रफल 3.7146हेक्टेयर ,
क्रमांक खसरा नम्बर कुल अर्जित रकवा भूमि का
हैक्टेयर में प्रकार
1 2 3 4
1 88/1/1/2/1 0.0010 निजी भूमि
2 88/1/2/1 0.0552 निजी भूमि
3 88/3/1 0.1204 निजी भूमि
4 88/2/3/1 0.0130 निजी भूमि
5 88/1/1/1/2 0.0660 निजी भूमि
6 88/2/6 0.0370 निजी भूमि
7 88/2/7 0.0370 निजी भूमि
8 88/2/8 0.0370 निजी भूमि
9 87/1/1 0.3540 निजी भूमि
10 87/2/1 0.0050 निजी भूमि
11 87/3/1 0.1390 निजी भूमि
12 87/2/2/2 0.1400 निजी भूमि
13 87/2/2/1/2 0.1400 निजी भूमि
6336
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 जून 2023
14 87/2/2/1/1/2 0.0100 निजी भूमि 15 87/2/2/1/1/1/2 0.0100 निजी भूमि 16 87/2/2/1/1/1/1/2 0.0100 निजी भूमि 17 87/2/2/1/1/1/1/1/2 0.0200 निजी भूमि 18 87/2/2/1/1/1/1/1/1/2 0.0200 निजी भूमि 19 87/2/2/1/1/1/1/1/1/1/2 0.0200 निजी भूमि 20 87/2/2/1/1/1/1/1/1/1/1/2 0.0100 निजी भूमि 21 87/2/2/1/1/1/1/1/1/1/1/1/2 0.0200 निजी भूमि 22 86/2/1/1/1 0.4580 निजी भूमि 23 86/2/2/1 0.0210 निजी भूमि 24 86/1/1 0.2150 निजी भूमि 25 86/1/2 0.2870 निजी भूमि 26 85/2/1/1 0.0920 निजी भूमि 27 4/1 0.0430 निजी भूमि 28 5/1/1 0.0100 निजी भूमि 29 5/1/2 0.0100 निजी भूमि 30 5/1/3 0.0100 निजी भूमि 31 5/1/4 0.0100 निजी भूमि 32 5/1/5 0.0100 निजी भूमि 33 5/1/6 0.0100 निजी भूमि 34 5/1/7 0.0100 निजी भूमि 35 5/1/8 0.0100 निजी भूमि 36 5/1/9 0.0100 निजी भूमि 37 5/2/1 0.2840 निजी भूमि 38 33 0.0760 निजी भूमि 39 34/1/1 0.0140 निजी भूमि 40 34/2/2/1/1 0.0200 निजी भूमि 41 34/2/1/1/1/1 0.0390 निजी भूमि 42 34/2/1/1/2/1 0.0260 निजी भूमि 43 34/2/1/1/3/1 0.0240 निजी भूमि 44 34/2/1/1/4/1 0.0210 निजी भूमि 45 34/2/1/2/1 0.0190 निजी भूमि 46 34/2/3/1 0.0240 निजी भूमि 47 34/2/4/1 0.0260 निजी भूमि 48 34/2/5/1 0.0250 निजी भूमि 49 34/2/6/1 0.0250 निजी भूमि 50 34/2/7/1 0.0230 निजी भूमि
भाग 1 ]
6337
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 जून 2023
51 34/2/8/1 0.0260 निजी भूमि
(
52 34/2/9/1 0.0220 निजी भूमि
53 34/2/10/1 0.0210 निजी भूमि
54 44/1 0.0050 निजी भूमि
55 44/2 0.0280 निजी भूमि
56 44/3 0.0280 निजी भूमि
57 0.0280 निजी भूमि
58 43/2/1/1 0.0100 निजी भूमि
59 43/2/1/2 0.0050 निजी भूमि
60 43/2/2/1 0.0080 निजी भूमि
61 42/1/1/1 0.0110 निजी भूमि
62 45 0.0400 निजी भूमि
63 64/1/1/1/1 0.1880 निजी भूमि
64 79/2/1 0.1780 निजी भूमि
कुल रकवा : - 3.7146
{2} सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है
ललितपुर- सतना , रीवा- सिंगरौली, महोबा- खजुराहो (541 - कि० मी ०) नई बडी
रेलवे लाइन निर्माण कार्य (पूरक/छूटे हुये रकवों) हेतु ।
{3} भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन
अधिकारी, पन्ना में किया जा सकता है ।
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 जून 2023
6338
प्रकरण कमांक 0026 / अ-82 वर्ष 2022-2023 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा -15(1 ) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 15 (2) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका कमांक (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची की कंडिका कमांक (2) में वर्णित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिये पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा -19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका कमांक (1 ) में वर्णित भूमि कंडिका कमांक (2) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है :-
अनुसूची
(1) भूमि का वर्णन:-
पन्ना
(क) जिला
पन्ना
(ख) तहसील
जनकपुर, प.ह.नं. 023
(ग) ग्राम
(घ) क्षेत्रफल 7.2770हेक्टेयर ,
क्रमांक
खसरा नम्बर
1
2
1
124/1/1
2
129/1/1
3
129/2/2
4
142/1/1/1/1
5
145/1
6
146/1
7
147/1
8
148
9
149
10
150
11
151
12
156/2
13
157
भूमि का प्रकार कुल अर्जित रकवा हैक्टेयर में
4
3
0.0360
निजी भूमि
0.2810
निजी भूमि
0.1440
निजी भूमि
0.2080
निजी भूमि
0.0550
निजी भूमि
0.6830
निजी भूमि
0.3820
निजी भूमि
0.7290
निजी भूमि
0.2350
निजी भूमि
0.3400
निजी भूमि
0.0610
निजी भूमि
0.0600
निजी भूमि
0.2200
निजी भूमि 6339
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 जून 2023
भाग 1 ]
14 158/1 0.0890 निजी भूमि
15 159/1 0.2800 निजी भूमि
16 159/2 0.4000 निजी भूमि
17 160/1/1 0.0500 निजी भूमि
18 160/2 0.1100 निजी भूमि
19 160/3 0.1500 निजी भूमि
20 160/4 0.1780 निजी भूमि
21 160/5 0.1600 निजी भूमि
22 200 0.1000 निजी भूमि
23 201/1 0.0400 निजी भूमि
24 201/2 0.2700 निजी भूमि
25 201/3/1 0.4030 निजी भूमि
26 203/1 0.2950 निजी भूमि
27 204 0.2100 निजी भूमि
28 205 0.1740 निजी भूमि
29 206 0.0700 निजी भूमि
30 208/2 0.2400 निजी भूमि
31 62/1/2/1/2/2 0.0200 निजी भूमि
32 62/1/2/1/3/1 0.0250 निजी भूमि
33 62/1/2/1/3/2 0.0250 निजी भूमि
34 62/1/2/1/4/1 0.0500 निजी भूमि
35 62/1/2/1/4/2 0.0500 निजी भूमि
36 62/1/2/1/5/2 0.1250 निजी भूमि
37 62/1/2/1/5/1 0.1250 निजी भूमि
38 112/2/1/48/2 0.0090 निजी भूमि
39 112/2/1/34 0.0090 निजी भूमि
40 112/2/1/48/1 0.0090 निजी भूमि
41 62/1/1/1/1/1/1/1/2 0.0040 निजी भूमि
42 0.1170 निजी भूमि
43 101/3 0.0100 निजी भूमि
44 101/2 0.0100 निजी भूमि
45 62/1/1/2/1/1/1/4 0.0140 निजी भूमि
46 62/1/1/2/1/1/1/1 0.0140 निजी भूमि
47 62/1/1/2/1/1/1/3 0.0080 निजी भूमि
कुल रकवा :- 7.2770
{2} सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है
ललितपुर- सतना, रीवा - सिंगरौली, महोबा- खजुराहो (541 - कि0मी0) नई बडी रेलवे लाइन निर्माण कार्य (पूरक/छूटे हुये रकवो) हेतु ।
[3] भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, पन्ना में किया जा सकता है ।
6340
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 जून 2023
प्रकरण क्रमांक 0028 / अ-82 वर्ष 2022-2023 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा -15 (1 ) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(2 ) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका कमांक ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची की कंडिका क्रमांक (2 ) में वर्णित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है , इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिये पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा -19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक (1 ) में वर्णित भूमि कंडिका कमांक (2 ) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है :-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन : -
पन्ना (क) जिला
देवेन्द्रनगर
(ख) तहसील
बड़ागाँव, प.ह.नं. 018
(ग) ग्राम
10.7739हेक्टेयर,
(घ) क्षेत्रफल
क्रमांक
खसरा नम्बर
2 1
1
2771/1
2
2772/1/1
3
2772/1/2
4
2772/1/3
2772/1/4 5
6
2772/1/5
7
2780/1
8
2781/1/1/1
9
2781/1/1/2
10
2781/1/1/3 कुल अर्जित रकवा हैक्टेयर में
भूमि का प्रकार
4
3
0.0200 निजी भूमि
0.0100 निजी भूमि
0.0100 निजी भूमि
0.0100 निजी भूमि
0.0100 निजी भूमि
0.0100 निजी भूमि
0.0200 निजी भूमि
0.2300 निजी भूमि
0.0100 निजी भूमि
0.0100 निजी भूमि 6341
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 जून 2023
भाग 1 ]
11
2781/2/1
12
0.2500
निजी भूमि
0.2500
2781/3/1
13
निजी भूमि
0.0200
2784/1
2773/1 14
निजी भूमि
0.0400
निजी भूमि
1182/3
15
16
0.0900
निजी भूमि
1182/4/1
0.0400 निजी भूमि
0.3400
1184/1/1
17
18
निजी भूमि
1184/2/1
19
0.0900
निजी भूमि
0.3800
1185/1/1
20
निजी भूमि
0.0400
1185/2/1
21
निजी भूमि
0.0800
1193/1
22
निजी भूमि
0.0800
1196/2/1
23
निजी भूमि
1202/1
24
2774/1
25
0.0800
निजी भूमि
0.0670
निजी भूमि
2779/1/1
26
0.0350
निजी भूमि
0.1200
608/1
27
निजी भूमि
607/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1
28
0.0100
निजी भूमि
0.0500
607/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1
निजी भूमि
607/1/1/4/1
29
30
0.0050
निजी भूमि
607/3/1
31
0.0050
निजी भूमि
0.0100
607/1/1/1/1/1/1/3
32
निजी भूमि
0.0100
607/1/2/1/2
33
निजी भूमि
0.0300
607/2/1/1/1
34
निजी भूमि
0.0050
607/2/1/10
35
निजी भूमि
0.0100
607/1/1/1/1/2
36
निजी भूमि
0.0060
607/1/1/1/1/2/1
निजी भूमि
607/2/1/1/4
37
38
0.0050
निजी भूमि
607/2/1/13
39
0.0050 निजी भूमि
607/2/1/1/3
40
0.0050 निजी भूमि
607/1/1/1/1/1/3
41
0.0150 निजी भूमि
607/1/1/1/1/1/3/1
0.0110 निजी भूमि
607/2/1/2
42
0.0050
निजी भूमि
607/1/2/1/1
43
0.0100
निजी भूमि
607/2/1/8
44
0.0050 निजी भूमि
607/1/1/1/1/1/1/1/3
45
0.0150 निजी भूमि 6342
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 जून 2023
46 607/2/1/16 0.0050 निजी भूमि 47 607/2/1/14 0.0050 निजी भूमि 48 607/2/1/12 0.0050 निजी भूमि 49 607/2/1/3 0.0050 निजी भूमि 50 607/2/1/5 0.0050 निजी भूमि 51 607/2/1/1/6 0.0050 निजी भूमि 52 607/2/1/1/5 0.0050 निजी भूमि 53 607/1/1/3/1 0.0050 निजी भूमि 54 607/2/1/6 0.0050 निजी भूमि 55 607/2/1/15 0.0050 निजी भूमि 56 607/2/1/4 0.0050 निजी भूमि 57 607/1/1/1/1/1/2 0.0050 निजी भूमि 58 607/1/1/1/1/1/2/1 0.0050 निजी भूमि 59 607/2/1/17 0.0050 निजी भूमि 60 607/1/1/1/1/1/1/2 0.0100 निजी भूमि 61 607/1/1/1/1/1/1/2/1 0.0060 निजी भूमि 62 607/2/1/11 0.0050 निजी भूमि 63 607/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/2 0.0030 निजी भूमि 64 607/1/1/1/1/1/1/3/1 0.0060 निजी भूमि 65 607/2/1/9 0.0050 निजी भूमि 66 607/2/1/7 0.0050 निजी भूमि 67 607/2/1/1/2 0.0050 निजी भूमि 68 607/2/2 0.0050 निजी भूमि 69 607/2/3 0.0050 निजी भूमि 70 607/2/4 0.0050 निजी भूमि 71 607/2/5 0.0050 निजी भूमि 72 607/2/6 0.0050 निजी भूमि 73 607/3/2 0.0050 निजी भूमि 74 607/3/3 0.0050 निजी भूमि 75 606/1/1/1/1/8 0.0100 निजी भूमि 76 606/1/1/1/2 0.0050 निजी भूमि 77 606/1/1/1/1/6 0.0100 निजी भूमि 78 606/1/1/1/3 0.0050 निजी भूमि 79 606/1/2 0.0100 निजी भूमि 80 606/1/1/1/1/13 0.0100 निजी भूमि 81 606/1/1/1/7 0.0050 निजी भूमि
6343
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 जून 2023
भाग 1 ]
82 606/1/1/1/1/5 0.0100 निजी भूमि 83 606/1/1/1/1/11 0.0100 निजी भूमि 84 606/1/1/1/1/2 0.0100 निजी भूमि 85 606/1/1/1/8 0.0050 निजी भूमि 86 606/1/1/1/5 0.0050 निजी भूमि 87 606/1/1/1/1/10 0.0100 निजी भूमि 88 606/1/1/1/10 0.0050 निजी भूमि 89 606/1/1/1/1/4 0.0100 निजी भूमि 90 606/1/1/1/1/1 0.0600 निजी भूमि 91 606/1/1/1/1/3 0.0100 निजी भूमि 92 606/1/1/1/6 0.0050 निजी भूमि 93 606/1/1/2 0.0050 निजी भूमि 94 606/1/1/1/1/9 0.0100 निजी भूमि 95 606/1/1/1/4 0.0050 निजी भूमि 96 606/1/1/1/1/12 0.0100 निजी भूमि 97 606/1/1/1/1/14 0.0100 निजी भूमि 98 606/1/1/1/1/7 0.0100 निजी भूमि 99 606/1/1/1/9 0.0050 निजी भूमि 100 600/1/1/1/1/2 0.0050 निजी भूमि 101 600/1/1/1/1/3 0.0050 निजी भूमि 102 600/1/1/1/1/4 0.0050 निजी भूमि 103 600/2/1/1 0.1150 निजी भूमि 104 600/2/1/2 0.0050 निजी भूमि 105 600/2/1/3 0.0050 निजी भूमि 106 600/2/1/4 0.0050 निजी भूमि 107 600/1/1/1/1/1 0.0300 निजी भूमि 108 599/1/1/1/1/1/1/1/1/2 0.0050 निजी भूमि 109 599/1/1/1/1/1/1/1/1/3 0.0050 निजी भूमि 110 599/1/1/1/2 0.0100 निजी भूमि 111 599/1/1/1/3 0.0100 निजी भूमि 112 599/1/1/1/4 0.0100 निजी भूमि 113 598/2/1 0.1200 निजी भूमि 114 598/1/1 0.0900 निजी भूमि 115 597/1/1/1/1/1/1 0.0100 निजी भूमि 116 597/1/1/1/1/1/2 0.0051 निजी भूमि 117 597/1/1/1/1/10 0.0050 निजी भूमि
6344
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 जून 2023
118
597/1/1/1/1/11
119
0.0050
निजी भूमि
0.0050
597/1/1/1/1/12
120
निजी भूमि
597/1/1/1/1/13
121
0.0050
निजी भूमि
597/1/1/1/1/14
122
0.0050 निजी भूमि
597/1/1/1/1/15
123
0.0050
निजी भूमि
0.0050
597/1/1/1/1/16
124
निजी भूमि
0.0050
597/1/1/1/1/17
निजी भूमि
0.0050
597/1/1/1/1/18
125
126
निजी भूमि
0.0050
597/1/1/1/1/19
127
निजी भूमि
0.0050
597/1/1/1/1/2
128
निजी भूमि
0.0050
597/1/1/1/1/20
129
निजी भूमि
597/1/1/1/1/21
130
0.0050
निजी भूमि
597/1/1/1/1/22
131
0.0050 निजी भूमि
0.0050
597/1/1/1/1/23
132
निजी भूमि
597/1/1/1/1/24
133
0.0050
निजी भूमि
597/1/1/1/1/25
134
0.0050
निजी भूमि
597/1/1/1/1/3
135
0.0050
निजी भूमि
597/1/1/1/1/4
136
0.0050
निजी भूमि
0.0100
597/1/1/1/1/5
137
निजी भूमि
0.0100
597/1/1/1/1/6
138
निजी भूमि
597/1/1/1/1/7
139
0.0050
निजी भूमि
597/1/1/1/1/8
140
0.0050
निजी भूमि
0.0050
597/1/1/1/1/9
141
निजी भूमि
0.0198
597/1/1/1/2/1/1/1/1
142
निजी भूमि
0.0100
597/1/1/1/2/10
143
निजी भूमि
0.0100
597/1/1/1/2/11
144
निजी भूमि
0.0100
597/1/1/1/2/12
145
निजी भूमि
597/1/1/1/2/13
146
0.0100
निजी भूमि
0.0050
597/1/1/1/2/14
147
निजी भूमि
0.0050
597/1/1/1/2/2
148
निजी भूमि
0.0050
597/1/1/1/2/3
निजी भूमि
0.0050
597/1/1/1/2/4
149
150
निजी भूमि
0.0050
597/1/1/1/2/5
निजी भूमि
597/1/1/1/2/6
151
152
0.0050 निजी भूमि
597/1/1/1/2/7
153
0.0050 निजी भूमि
597/1/1/1/2/8
0.0050
निजी भूमि 6345
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 जून 2023
भाग 1 ]
154
597/1/1/1/2/9
155
595/1
156
594/1/1/1/1/1/1
157
594/1/1/1/1/1/2
158
594/1/1/1/1/1/3
594/1/1/1/1/1/4 159
160
594/1/1/1/1/1/5
161
594/1/1/1/1/1/6
162
594/1/1/1/1/1/7
163
594/1/1/1/1/1/8
164
594/1/1/1/1/1/9
165
594/1/1/1/1/2
166
594/1/1/1/2
167
594/1/1/2
168
0594/1/2
169
170
171
172
173
0.0050
निजी भूमि
0.2500
निजी भूमि
0.1100
निजी भूमि
0.0040
निजी भूमि
0.0050 निजी भूमि
0.0050 निजी भूमि
0.0050
निजी भूमि
0.0050
निजी भूमि
0.0040 निजी भूमि
0.0040
निजी भूमि
0.0040
निजी भूमि
0.0050
निजी भूमि
0.0100
निजी भूमि
0.0100
निजी भूमि
0.0100
निजी भूमि
0.0050
निजी भूमि
0.0050
निजी भूमि
0.0050
निजी भूमि
0.0050
निजी भूमि
0.0050
578/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/2
174
निजी भूमि
0.0100
578/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/2
175
निजी भूमि
0.0050
578/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/2
176
578/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/2
177
578/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/2
178
578/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/2
179
578/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/2
180
578/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/2
181
578/1/1/1/1/1/1/1/1/1/2
182
578/1/1/1/1/1/1/1/1/2
183
578/1/1/1/1/1/1/1/2
184
578/1/1/1/1/1/1/2
185
578/1/1/1/1/1/2
186
578/1/1/1/1/2
निजी भूमि
0.0050
निजी भूमि
0.0050
निजी भूमि
0.0050
निजी भूमि
0.0050
निजी भूमि
0.0100
निजी भूमि
0.0050
निजी भूमि
0.0100
निजी भूमि
0.0050
निजी भूमि
0.0100
निजी भूमि
0.0050
निजी भूमि
0.0100
निजी भूमि 6346
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 जून 2023
187
578/1/1/1/2
1
188
0.0100
निजी भूमि
578/1/1/2
189
0.0100
निजी भूमि
578/2/1
190
0.8400
निजी भूमि
593/1/2
191
0.0060
निजी भूमि
0.0060
593/1/3
192
निजी भूमि
0.0060
593/1/4
193
निजी भूमि
593/1/5
194
0.0060 निजी भूमि
593/1/6
195
0.0060 निजी भूमि
593/1/1
196
0.0800
निजी भूमि
592/1/1/1/2
197
0.0050
निजी भूमि
592/1/1/1/3
198
0.0050
निजी भूमि
592/1/1/1/4
199
0.0050 निजी भूमि
592/1/1/1/5
200
0.0050
निजी भूमि
592/1/1/1/6
201
0.0050
निजी भूमि
592/1/1/1/7
202
0.0050
निजी भूमि
592/1/1/2
203
0.0050 निजी भूमि
592/1/1/1/1
204
0.0500
निजी भूमि
592/2/1
0.0800 निजी भूमि
205 726 0.0200 निजी भूमि
206 733/1 0.1100 निजी भूमि
207 733/2 0.1100
निजी भूमि
208 733/3 0.1100 निजी भूमि
209 728/1 0.2500 निजी भूमि
210 728/2 0.2600 निजी भूमि
211
2971/730/1
212
0.0700
निजी भूमि
729/1
213
723
214
0.1000
निजी भूमि
0.0800
निजी भूमि
1309/1
215
0.0500
निजी भूमि
1310/1/1
216
0.1100
निजी भूमि
1310/2/1
217
0.0300
निजी भूमि
1308/1/1
218
0.1700
निजी भूमि
1308/1/2
219
0.0195 निजी भूमि
0.0600
1307/1/1
220
निजी भूमि
1307/1/2
221
0.0883
निजी भूमि
1254/1
222
0.1200
निजी भूमि
1251/1
0.0600
निजी भूमि भाग 1 ]
6347
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 जून 2023
223 1248 0.1600 निजी भूमि 224 1252/1 0.2800 निजी भूमि 225 1253/1/1/1 0.5500 निजी भूमि 226 1247/1 0.2400 निजी भूमि 227 1246 0.0400 निजी भूमि 228 1249/1/1 0.0400 निजी भूमि 229 1212/1 0.0900 निजी भूमि 230 1213 0.0400 निजी भूमि 231 1214 0.0800 निजी भूमि 232 1207/1 0.1890 निजी भूमि 233 1208/1 0.0100 निजी भूमि 234 1208/2/1 0.0300 निजी भूमि 235 1208/2/2 0.0200 निजी भूमि 236 1203/2/1 0.0100 निजी भूमि 237 1202/1 0.0900 निजी भूमि 238 1202/2/2 0.0700 निजी भूमि 239 1202/2/3 0.0700 निजी भूमि 240 1311/1 0.0300 निजी भूमि 241 1311/2 0.0300 निजी भूमि 242 617/1/1 0.0400 निजी भूमि 243 617/1/2 0.0050 निजी भूमि 244 617/1/3 0.0050 निजी भूमि 245 617/1/4 0.0050 निजी भूमि 246 617/1/5 0.0050 निजी भूमि 247 617/1/6 0.0050 निजी भूमि 248 617/1/7 0.0050 निजी भूमि 249 617/1/8 0.0050 निजी भूमि 250 617/1/9 0.0050 निजी भूमि 251 617/1/10 0.0050 निजी भूमि 252 605/1 0.0600 निजी भूमि 253 616/1 0.0500 निजी भूमि 254 616/2 0.0500 निजी भूमि 255 588/1/1/1/1 0.0200 निजी भूमि 256 588/1/1/1/2 0.0050 निजी भूमि 257 588/1/1/2 0.0050 निजी भूमि 258 588/1/1/3 0.0050 निजी भूमि
6348
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 जून 2023
259 588/2
260 588/3/1
261 588/4/1/1/1
262 588/4/1/1/2
263 588/4/1/1/3
264 588/4/1/1/4
265 588/4/1/1/5
266 588/4/1/1/6
267 588/4/1/2
268 588/4/1/3
269 588/5/1
270 588/6/1
271 588/7/1
272 589/1
273 2783/1/1/2
274 2783/1/2
275 590/1/2
276 590/1/1/2
277 590/1/1/1/2
278 590/1/1/1/1/2
279 590/1/1/1/1/1
280
281
578/1/1/1/1/ 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 /1/1/1/
282
283
284
285 599/2/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/2
286 599/2/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/2
287 599/2/1/1/1/1/1/1/1/1/1/2
288 599/2/1/1/1/1/1/1/1/1/2
289 599/2/1/1/1/1/1/1/1/2
290 599/2/1/1/1/1/1/1/2
291 599/2/1/1/1/1/1/2
[ भाग 1
0.0300 निजी भूमि 0.0300 निजी भूमि 0.0180 निजी भूमि 0.0060 निजी भूमि 0.0060 निजी भूमि 0.0060 निजी भूमि 0.0060 निजी भूमि 0.0060 निजी भूमि 0.0060 निजी भूमि 0.0060 निजी भूमि 0.0200 निजी भूमि 0.0200 निजी भूमि 0.0200 निजी भूमि 0.2000 निजी भूमि 0.0050 निजी भूमि 0.0050 निजी भूमि 0.0100 निजी भूमि 0.0100 निजी भूमि 0.0100 निजी भूमि 0.0100 निजी भूमि 0.2100 निजी भूमि 0.0100 निजी भूमि 0.0100 निजी भूमि 0.0100 निजी भूमि 0.0100 निजी भूमि 0.4100 निजी भूमि 0.0050 निजी भूमि 0.0050 निजी भूमि 0.0050 निजी भूमि 0.0050 निजी भूमि 0.0050 निजी भूमि 0.0050 निजी भूमि 0.0050 निजी भूमि
6349
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 जून 2023
भाग 1 ]
292 599/2/1/1/1/1/2 0.0050 निजी भूमि
293 599/2/1/1/1/2 0.0050 निजी भूमि
294 599/2/1/1/2 0.0050 निजी भूमि
295 599/2/1/2 0.0050 निजी भूमि
296 599/2/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1 . 0.0150 निजी भूमि
297 1201/1 0.0100 निजी भूमि
298 1186/1/1 0.0100 निजी भूमि
299 2783/1/1/1 0.0100 निजी भूमि
300 2782/1 0.0050 निजी भूमि
301 605/1 0.0300 निजी भूमि
302 2962/557/1/1 0.0070 निजी भूमि
303 596 0.0050 निजी भूमि
304 732/1 0.0050 निजी भूमि
305 732/2 0.0050 निजी भूमि
306 1311/1 0.0050 निजी भूमि
307 1213 0.0400 निजी भूमि
308 597/1/1/1/2/1/2 0.0100 निजी भूमि
309 597/1/1/1/2/1/1/1/2 0.0101 निजी भूमि
310 597/1/1/1/2/1/1/2 0.0101 निजी भूमि
कुल रकवा : - 10.7739
{2} सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है
ललितपुर- सतना, रीवा- सिंगरौली, महोबा- खजुराहो (541 - कि० मी०) नई बडी रेलवे लाइन निर्माण कार्य (पूरक/छूटे हुये रकवों) हेतु ।
{3} भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, पन्ना में किया जा सकता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संजय कुमार मिश्र , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
6350
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 जून 2023
[ भाग 1
कार्यालय , कलेक्टर , जिला नरसिंहपुर , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग
क्र.-136-भू-अर्जन-2023
प्ररूप
नरसिंहपुर, दिनांक 2 जून 2023
(नियम 10 देखे)
धारा 19 (1 ) के तहत् पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन घोषणा का प्रकाशन
सचिव, राजस्व विभाग
रा०मा० क. 02 / अ-82/ 2022-23 मौजा ग्राम- महगुंवा प.ह.नं.- 22/10 तहसील- करेली
जहां सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि लोक प्रयोजन चिनकी बोरास बराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना के निर्माण हेतु ग्राम महगुंवा नंब. 467 प.ह.नं. 22/10 तहसील करेली जिला नरसिंहपुर में कुल 5.992 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है । इसलिये घोषणा की जाती है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए अर्जन के अधीन एक भू- खंड है, जो 5.992 हेक्टेयर है ग्राम महगुंवा तहसील करेली जिला नरसिंहपुर में है, जिसका विस्तृत ब्यौरा निम्नलिखित है :
ग्राम महगुंवा तह० करेली प.ह.नं. 22/10
स.क्र.
हितबद्ध व्यक्ति का नाम एवं पता
2
1
1 पूरनलाल वल्द विजयसिंह लोधी सा. समनापुर
2 वीरनसिंह वल्द विजयसिंह लोधी सा. समनापुर
3 आशाबाई वल्द रूपसिंह लोधी सा. नरसिंहपुर
नन्हेलाल वल्द रतन ढीमर सा. देह
4
5 वडडू वल्द रतन ढीमर सा. देह
6 लोटन वल्द रतन ढीमर सा. समनापुर
7 रामजी वल्द रतन ढीमर सा. समनापुर
8 पूरनलाल वीरनसिंह पिता विजयसिंह लोधी सा. समनापुर
9 भागवती बाई पत्नि झब्बूलाल ब्राम्हण सा. महगुवां करेली खसरा नं ० अर्जित रकबा हे० स्वामित्व का प्रकार
5
3
4
0.489 2/1,3/ 1
भूमि स्वामी
0.621
3/2
0.502 2/2, 3/3
भूमि स्वामी
4/1
0.690
भूमि स्वामी 2/3, 3/4, 4/2
5
0.065 भूमि स्वामी
0.428
7/1
44
0.510
0.197
7/2
भूमि स्वामी
0.173
7/3
भूमि स्वामी
0.173
7/4
भूमि स्वामी
0.567
8
9
0.186
भूमि स्वामी
0.194
10
0.018
45
0.136
12, 17
भूमि स्वामी
0.009
36/2
भूमि स्वामी
10 नन्हेलाल वल्द सदू , कुबेर , छोटेलाल पिता बलराम ढीमर सा. देह भाग 1 ]
6351
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 जून 2023
0.121
43
भूमि स्वामी
11 राजेश वल्द गोटीराम नौरिया, पिसीराम वल्द नन्हेलाल नौरिया सा. समनापुर
मुन्नालाल वल्द कल्याणसिंह मेहरा सा. सेवा खातेदार 12
13 कल्यान वल्द गोधन मेहरा सा.देह
14 उमराव वल्द गोधन मेहरा सा. देह
15 बसंत वल्द गोधन मेहरा सा. देह
16
0.013
21
भूमि स्वामी
0.223 भूमि स्वामी 68/3 , 69/1 , 70/1
0.176 भूमि स्वामी 68/4, 69/2, 70/2
0.244 भूमि स्वामी 68/5, 69/3 , 70/3
0.116
74/1
भूमिस्वामी
मानकुंवर बाई पति डोरीलाल मुन्नीबाई सुंदरबाई पिता डोरीलाल राधाबाई वेवा पंचन सुनील हुकम प्रीति पिता पंचन नन्हेलाल बलराम आशाबाई डोरीलाल राधाबाई वेवा पंचन नन्हेलाल बलराम आशाबाई पिता साधू ढीमर सा. महगुवां
17 बलराम नन्हेलाल पिता साधू ढीमर सा. देह
18
0.115
74/2
भूमि स्वामी
0.026
75
भूमिस्वामी
श्रीदेव लक्ष्मीनारायण जी सर. भागवती बाई ब्राम्हण सा. देह अध्यक्ष श्रीमान कलेक्टर महोदय नरसिंहपुर
कुल योग
5.992
1 यह घोषणा हितबद्ध व्यक्तियों के आक्षेपों को सुनने और भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 15 में यथा उपबंधित सम्यक जांच करने के पश्चात् की गयी है ।
2 कार्यपालन यंत्री रा.अं.बा.लो.सा. नहर संभाग नरसिंहपुर के पत्रांक 54 दिनांक 09.01.2023 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि भू- अर्जन के कारण विस्थापित होने वाले संभावित कुटुम्ब की संख्या निरंक है, अतः इनके लिये पुनर्व्यवस्थापन के क्षेत्र चिन्हित करने का प्रश्न उद्भूत नही होता है ।
3 चिनकी बोरास बराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना के निर्माण हेतु हितबद्ध व्यक्तियों में से किसी भी व्यक्ति का विस्थापन नही होने से धारा 19 की उपधारा (2) के तहत् पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नही है ।
4 उक्त भूमि के या उक्त भूमि के किसी भाग में पड़े कोयला, लौह पत्थर, स्लेट या अन्य खनिजों की खानें है, खान और खनिज के ऐसे भागों, में जिन्हे उस प्रयोजन, जिसके लिए भूमि अर्जित की जा रही है, की परियोजना के निर्माण चरण के दौरान खोदे जाने या हटाये या उपयोग किए जाने की अपेक्षा है , को छोडकर आवश्यक नही है ।
5 जिला भू अर्जन अधिकारी के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है ।
6352
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 जून 2023
क्र. - 153-भू-अर्जन-2023
नरसिंहपुर, दिनांक 13 जून 2023
प्ररूप v
(नियम 10 देखे)
धारा 19 (1 ) के तहत् पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन घोषणा का प्रकाशन
रा०मा० क. 09 /अ-82/ 2022-23 मौजा ग्राम गुरसी प.ह.नं.-13/7 तहसील- करेली
जहां सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि लोक प्रयोजन चिनकी बोरास बराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना एवं पुहंच मांर्ग निर्माण हेतु ग्राम गुरसी नंब. 141 प.ह.नं. 13/7 तहसील करेली जिला नरसिंहपुर में कुल 2.934 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है । इसलिये घोषणा की जाती है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए अर्जन के अधीन एक भू- खंड है, जो 2.934 हेक्टेयर है ग्राम गुरसी तहसील करेली जिला नरसिंहपुर में है, जिसका विस्तृत ब्यौरा निम्नलिखित है :
1
ग्राम - गुरसी तह० करेली प.ह.नं. 13/7
स.क्र.
हितबद्ध व्यक्ति का नाम एवं पता
1
2
1 रामेश्वर वल्द केवलराम लोधी सा. देह
खसरा नं ०
स्वामित्व का प्रकार
अर्जित रकबा हे०
3
4
5
0.161
103/10
भूमिस्वामी
104
0.060
0.110
103/6
भूमि स्वामी
2 कमला वाई पति नरवर सिंह कृष्णपाल पिता नरवर सिंह लोधी सा. देह
0.110
103/9
भूमि स्वामी
3 भूपेन्द्र कुमार मुन्नीवाई गीताबाई कलाबाई जीजीबाई पिता मिठ्ठू धोबी सा. देह
4 चौहान सिंह पिता नेतराम सिंह लोधी सा. देह
5 रामपाल सिंह पिता मातवर सिंह लोधी सा. देह
6 हरिसिंह पिता मोहन सिंह लोधी सा. देह
7 कमलेश पिता सुम्मेर सिंह लोधी सा. देह
8 अनुराग सिंह पिता बलराम सिंह लोधी सा. देह
9 हल्कीबाई पिता लीलाधर बाढई सा. देह
10 हरिओम मोहन ना.बा. वल्द वली बलराम बाढई सा. मगरधा नरसिंहपुर
11 कल्याण सिंह वल्द किशनलाल बाढई सा. करेली
12 अंकित अंकिता ना.बा. वल्द तुलसीराम बली दादी हल्कीबाई बाढई सा. देह
0.085
102/3
भूमि स्वामी
0.185
102/4
भूमि स्वामी
0.245
100/2
0.045
101/1
भूमि स्वामी
0.360
98
भूमिस्वामी
0.220
268/2
भूमिस्वामी
0.008
269/1/1
भूमिस्वामी
0.009
269/1/2
भूमिस्वामी
0.044 भूमि स्वामी
269/4, 269/6
0.100
269/7
भूमिस्वामी
0.052 भूमि स्वामी
269/8
13 ताराबाई वल्द किशनलाल पति गेंदालाल बाढई सा. देह 6353
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 जून 2023
भाग 1 ]
वतीबाई वल्द किशनलाल पति अब्बू बाढई सा. देह
15 रामरानी उर्फ सोनाबाई वल्द किशनलाल पति देवेन्द्र बाढई सा. नरसिंहपुर
अमित पिता ओमप्रकाश मेहरा सा. देह ग्राम नौकर 16
17 तुलसाबाई बेवा श्यामलाल रामप्रसाद जयंतीवबाई ना.बा. वल्द श्यामलाल वली मां तुलसाबाई रजक सा. देह
राजबल सिंह पिता हल्के सिंह लोधी सा. घूरपुर 18
19 रामसिंह गिरीराज पिस . गोधन सिंह लोधी सा. देह
राधाबाई वेवा छोटेलाल लोधी सा. देह
20
21 मातवर सिंह वल्द छोटेलाल लोधी सा. देह
22 रामसिंह वल्द गोधन सिंह लोधी सा. देह
हल्कू उर्फ गिरीराज वल्द गोधन सिंह लोधी सा. देह 23
कुल योग
0.052
269/9
भूमि स्वामी
0.032
269/10
भूमि स्वामी
0.295
281
भूमि स्वामी
0.096
282/1/2
भूमि स्वामी
0.092
282/3
भूमि स्वामी
0.132
282/4
भूमि स्वामी
0.140
भूमि स्वामी
283/2, 284/2, 298/3
0.180
भूमि स्वामी
283/4, 284/4, 298/5
0.040
भूमि स्वामी
283/6, 284/6, 298/7
0.081
भूमि स्वामी
283/7, 284/7, 298/8
2.934
1 यह घोषणा हितबद्ध व्यक्त्तियों के आक्षेपों को सुनने और भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 15 में यथा उपबंधित सम्यक जांच करने के पश्चात् की गयी है ।
2 कार्यपालन यंत्री रा.अं.बा.लो.सा. नहर संभाग नरसिंहपुर के पत्रांक 465 दिनांक 17.05.2023 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि भू अर्जन के कारण विस्थापित होने वाले संभावित कुटुम्ब की संख्या निरंक है, अतः इनके लिये पुनर्व्यवस्थापन के क्षेत्र चिन्हित करने का प्रश्न उद्भूत नही होता है ।
3 चिनकी बोरास बराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना के निर्माण हेतु हितबद्ध व्यक्तियों में से किसी भी व्यक्ति का विस्थापन नही होने से धारा 19 की उपधारा (2 ) के तहत् पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नही है ।
4 उक्त भूमि के या उक्त भूमि के किसी भाग में पड़े कोयला, लौह पत्थर, स्लेट या अन्य खनिजों की खानें है, खान और खनिज के ऐसे भागों, में जिन्हे उस प्रयोजन, जिसके लिए भूमि अर्जित की जा रही है, की परियोजना के निर्माण चरण के दौरान खोदे जाने या हटाये या उपयोग किए जाने की अपेक्षा है, को छोडकर आवश्यक नही है ।
5 जिला भू अर्जन अधिकारी के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है। n [भाग 1 6354
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 जून 2023
क्र. - 155- भू- अर्जन-2023
प्रारंभिक अधिसूचना
(देखिये धारा 11 )
रा० मा ० क. 01 / अ-82 / 2023-24 मौजा ग्राम - सिमरिया खुर्द प.ह.नं. - 21 , नं.बं. 141
तहसील- तेंदुखेडा
चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में कार्यपालन यंत्री रानी अवंती वाई लोधी सागर नहर संभाग नरसिंहपुर को नर्मदा नदी पर चिनकी बोरास बराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना के लिये पंप हाउस एवं सडक निर्माण कार्य हेतु भूमि की आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पडने की संभावना है ।
सर्व संबंधित को यह सूचित किया जाता है कि चिंकी बोरास बराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति ( EC Identification No.- EC23B000MP119529 ) को राज्य स्तरीय पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण द्वारा दिनांक 30.01.23 प्रदाय की गई है । भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदिर्शता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 6 की उपधारा 2 के अनुसार सिंचाई परियोजनाओं के संबंध में जहां पर्यावरणीय प्रभाव निर्धारण की प्रक्रिया की तत्समय प्रवत्त किसी अन्य विधि के प्रावधानों के अधीन अपेक्षा की जाती, सामाजिक प्रभाव निर्धारण से संबंधित इस अधिनियम के प्रावधान लागू नही होगें । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है :-
अनूसूची 1
1. परियोजना का नाम
: चिनकी बोरास बराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना के लिये पंप हाउस व पहुंच मार्ग निर्माण कार्य ।
2. भूमि का विवरण
1. जिला
: नरसिंहपुर
2. तहसील
: तेंदुखेडा
3. ग्राम
: सिमरिया खुर्द
4. प.ह.न.
: 21
5. नं.बं.
: 441
: 2.945 हे.
6. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल 6355
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 जून 2023
भाग 1 ]
अनूसूची 2
स.क्र.
हितबद्ध व्यक्ति का नाम एवं पता
2
1
1 हरभजन वल्द गनेश कहार सा. देह
2 उमाशंकर वल्द गनेश कहार सा. देह
3
तुलसीराम वल्द गनेश कहार सा. देह
4
चुन्नीलाल वल्द भगुन्ता धोबी सा. देह
5
बालकिशन वल्द भगुन्ता धोबी सा. देह
6
गोपाल वल्द भगुन्ता धोबी सा. देह
7 सम्मरसिंह वल्द लोटन सिंह किरार सा. देह
8
खसरा नं० अर्जित रकबा हे० स्वामित्व का प्रकार
5
4
3
0.180
97
भूमि स्वामी
0.090
88/2/1
भूमि स्वामी
0.090 88/2/2
भूमि स्वामी
0.020
88/5
भूमिस्वामी
0.122
88/6
भूमिस्वामी
0.123
88/1
भूमि स्वामी
100
0.324
0.188
101
भूमि स्वामी
0.240
102
1.050
103
भूमिस्वामी
रघुवीर तुलाराम पिता कुंजीलाल बारीवाई जोजे कुंजीलाल सुल्तान वल्द बैनी रामसिंह रामप्रसाद लेखराम पिता लोटन खरगो जोजे लोटन सुराजी बा. गोपाल ना.बा. पिता बलराम नर्बदी वाई पुत्री बलराम वली मां व खुद छुट्टीबाई मलाह सा. झिरी
9
0.004
105
भूमिस्वामी
खिल्लू वल्द टीकाराम सा. झिरी सेवा खातेदार ग्राम नौकर
10
0.120
118/4
भूमि स्वामी
कंछेदी भगवानदास परषोत्तमदास रूपसिंह पिता महादेव किरार गापाल वल्द नब्बू किरार सा. देह
11
गोपाल वल्द नब्बू किरार सा. देह
12 रतिराम वल्द नब्बू किरार सा. देह
13
0.165
118/2
भूमिस्वामी
0.165
118/6
भूमि स्वामी
0.064
121
भूमि स्वामी
श्रीदेव रामचंद्र जी मंदिर सिमरिया खुर्द कार्यकारी ट्रस्टी चुन्नीलाल वल्द किशोरीलाल सहायक ट्रस्टी बालकराम वल्द किशोरीलाल पालीवाल सा. बारहा भूमि स्वामी जिला अध्यक्ष महोदया नरसिंहपुर
कुलयोग
2.945
यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिये भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 (2013 का 30) की धारा 11 (1 ) उपबंधों के अधीन जारी की गई है ।
राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक- एफ भोपाल दिनांक -एफ 16-15(7)-2014- सात-शा, 2ए भोपाल दिनांक 29.09.2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10.2014 के पृष्ठ क्रमांक 2895 पर प्रकाशन किया गया है । उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा
७ 6356
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 जून 2023
[ भाग 1
नरसिंहपुर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्ति का प्रयोग करने के लिए निर्देशित किया जाता हैं ।
सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथा उपबंधित एवं विनिर्दिश्ट कार्यपालन यंत्री रानी अवंती वाई लोधी सागर नहर संभाग नरसिंहपुर और उसके कर्मचारिवृंद को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने, अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिये अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिये प्राधिकृत करती है ।
अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिकारी के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात कय / विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अधिनियम की धारा 15 (1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (दिनों के भीतर किसी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कक्ष क. 84 भू अर्जन शाखा, नरसिंहपुर) में आक्षेप यदि कोई हो फाईल किए जा सकेंगे ।
भूमि से संबंधित रेखांकन भू अर्जन कार्यालय जिला नरसिंहपुर में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है ।
क्र. -157- भू-अर्जन-2023
प्रारंभिक अधिसूचना
(देखिये धारा 11 )
रा० मा० क्र. 02 / अ -82 / 2023-24 मौजा ग्राम- पिपरहा प.ह.नं.-10 /19 , नं.बं. 334 तहसील- करेली , जिला-नरसिंहपुर
चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में कार्यपालन यंत्री रानी अवंती वाई लोधी सागर नहर संभाग नरसिंहपुर को नर्मदा नदी पर चिनकी बोरास बराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना के निर्माण कार्य हेतु भूमि की आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पडने की संभावना है ।
1
सर्व संबंधित को यह सूचित किया जाता है कि चिनकी बोरास बराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति (EC Identification No.- EC23B000MP119529 ) को राज्य स्तरीय पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण द्वारा दिनांक 30.01.23 प्रदाय की गई है । भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदिर्शता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 6 की उपधारा 2 के अनुसार सिंचाई परियोजनाओं के संबंध में जहां पर्यावरणीय प्रभाव निर्धारण की प्रकिया की तत्समय प्रवत्त किसी अन्य विधि के प्रावधानों के अधीन अपेक्षा की जाती, सामाजिक प्रभाव निर्धारण से संबंधित इस अधिनियम के प्रावधान लागू नही होगें । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है:-
भाग 1 ]
6357
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 जून 2023
अनूसूची 1
1. परियोजना का नाम
2. भूमि का विवरण
1. जिला
2. तहसील
3. ग्राम
4. प.ह.न.
5. नं.बं.
6. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल चिनकी बोरास बराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना निर्माण कार्य ।
: नरसिंहपुर
: करेली
: पिपरहा
10/19
334
2.474 हे.
अनूसूची 2
स.क्र.
खसरा नं०
हितबद्ध व्यक्ति का नाम एवं पता
1
2
1
स्वामित्व का प्रकार
अर्जित रकबा हे०
3
4
5
0.405
20/1
भूमि स्वामी
तेजराम रामसिंह हाकम नन्हेलाल गंगाबाई सुक्कीबाई पिता कढोरी भारिया सा देह
2 रूपसिंह वल्द लालसाहब भारिया सा. देह
3 दशरथ वल्द लालसाहब भारिया सा. देह
4
0.139 भूमि स्वामी 18/1,
0.089
19/1
0.140
18/2
भूमिस्वामी
0.089
19/2
0.279
30/4
0.178
21/1
भूमि स्वामी
रामकली बेवा नर्मदा प्रसाद नेतराम सीताराम मालतीबाई पिता नर्मदा प्रसाद सा. घूरपुर
5
0.062
21/2
0.061
16/1
भूमि स्वामी
हक्कीबाई बेवा श्रीराम राजेश संजू पिता श्रीराम, भानसिंह गोदावरी रमेशीबाई राजकली पिता खीरसिंह, सतीश कुमार वल्द पीतम जाति लोधी सा. घूरपुर
6
0.062
16/2
भूमि स्वामी
हक्कीबाई बेवा श्रीराम राजेश संजू पिता श्रीराम जाति लोधी सा. देह
7
17/2
0.149
16/8
0.302 भूमि स्वामी
धनवती जोजे रज्जू सिंह लोधी सा. ठेमी (शासकीय संस्था)
8 भानसिंह वल्द खीरसिंह लोधी सा. घूरपुर
0.259
17/1
भूमि स्वामी 6358
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 जून 2023
9
[ भाग 1
0.060 भूमि स्वामी 17/3
यशोदा पटेल पति प्रकाशसिंह पटेल सा. नरसिंहपुर
10 तेजबल मायाबाई पिता टीकाराम लोधी सा. घूरपुर
11 मुन्नालाल वल्द लाल सिंह लोधी सा. घूरपुर
कुल योग
2
0.080 भूमि स्वामी
0.120
1/3
भूमि स्वामी
2.474
यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिये भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 (2013 का 30 ) की धारा 11 ( 1 ) उपबंधों के अधीन जारी की गई है ।
राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ भोपाल दिनांक - एफ 16-15(7)-2014-सात- शा , 2 ए भोपाल दिनांक 29.09.2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10.2014 के पृष्ठ क्रमांक 2895 पर प्रकाशन किया गया है । उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी , भू-अर्जन शाखा नरसिंहपुर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्ति का प्रयोग करने के लिए निर्देशित किया जाता हैं ।
सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथा उपबंधित एवं विनिर्दिश्ट कार्यपालन यंत्री रानी अवंती वाई लोधी सागर नहर संभाग नरसिंहपुर और उसके कर्मचारिवृंद को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने, अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिये अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिये प्राधिकृत करती है ।
अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिकारी के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात कय / विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अधिनियम की धारा 15(1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (दिनों के भीतर किसी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कक्ष क. 84 भू अर्जन शाखा, नरसिंहपुर) में आक्षेप यदि कोई हो फाईल किए जा सकेंगे ।
भूमि से संबंधित रेखांकन भू अर्जन कार्यालय जिला नरसिंहपुर में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, ऋजू बाफना, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.