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Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

Madhya Pradesh Gazette, No. 25, Part Part 1, 23 June 2023

Published 23 June 2023

Type
Ordinary
Gazette no.
25
Part
Part 1
Identifier
in.gazette.madhya.2023-06-23.25.Ordinary
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

मध्यप्रदेश

शासक

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सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

भोपाल , शुक्रवार, दिनांक 23 जून 2023- आषाढ़ 2 , शक 1945

क्रमांक 25 ]

विषय-सूची

भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.

(2) सांख्यिकीय सूचनाएं,

4.-( क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, ( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन,

भाग

(3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,

(ख) ( 1 ) अध्यादेश , ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम, भाग 1.-( 1 ) राज्य शासन के आदेश , ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6 ) निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.

(3) संसद् के अधिनियम,

(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.

भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं,.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 13 मई 2023

शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय , कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग , नई दिल्ली केओ. एम. क्रमांक 19016-1-87- Estt . (A) , दिनांक12 मार्च, 1987 में निहित प्रावधान अनुसार " श्री बी. चन्द्रशेखर "( SHRI B. CHANDRASHEKHAR ) " नाम परिवर्तित कर अब उनका नाम " श्री समान शेखर " " ( SHRI SAMAAN SHEKHAR ) " दर्ज करने की अनुमति प्रदान की जाती है. तद्नुसार सभी कार्यालयीन प्रयोजनों के लिए अब , उन्हें श्री समान शेखर " "( SHRI SAMAAN SHEKHAR ) " नाम से जाना जाएगा .

क्र. ई- 1-85-2023-5 - एक. - श्री स्वतंत्र कुमार सिंह , भाप्रसे (2007), वि. क. अ. सह- संचालक ( पुनर्वास ) , नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, भोपाल तथा सदस्य सचिव, राज्य योजना आयोग तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, अटल विहारी बाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान , भोपाल ( अतिरिक्त प्रभार ) को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से सचिव , मध्यप्रदेश शासन , पदस्थ किया जाता है .

भोपाल , दिनांक 30 मई 2023

क्र. ई- 1-95-2023-5- एक. श्रीमती अनुभा श्रीवास्तव, भाप्रसे (2009), विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी- सह-आयुक्त, लोक शिक्षण , मध्यप्रदेश , भोपाल को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, पदेन अपर सचिव , मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग घोषित किया जाता है .

क्र. ई-1-183-2021-5- एक. श्री वी. चन्द्रशेखर, भाप्रसे ( 2002 ) कोउनके द्वारा प्रस्तुत आवेदन के संदर्भ में भारत सरकार कार्मिक, लोक 6359

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुदित तथा प्रकाशित- 2023 .

[ भाग 1 6360

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 जून 2023

भोपाल, दिनांक 31 मई 2023

क्र. ई - 1-76-2023-5- एक. श्री राकेश सिंह, भाप्रसे ( 2009 ) , सचिव, मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग , भोपाल को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से, संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश , भोपाल के पद पर पदस्थ किया जाता है तथा उन्हें पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विधि एवं विधायी कार्य विभाग ( केवल निर्वाचन संबंधी कार्य के लिए ) घोषित किया जाता है.

क्र. ई - 1-90-2023-5- एक. नीचे तालिका के खाना ( 2 ) में दर्शाये भाप्रसे अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना ( 3 ) में दर्शाए गए पद पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है:-

तालिका

नवीन पदस्थापना

क्र.

अधिकारी का नाम, बैच एवं वर्तमान पदस्थापना

खाना (3 ) में अंकित पद असंवर्गीय होने की दशा में संवर्गीय पद जिसके समकक्ष घोषित किया गया (4)

(3)

(2)

(1)

1. श्री जॉन किंग्सली ए. आर. ( 2004) , आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा, मध्यप्रदेश , भोपाल एवं सचिव , मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग .

सचिव, मध्यप्रदेश शासन , नर्मदा घाटी विकास विभाग तथा जल संसाधन विभाग एवं संचालक (पुनर्वास) , नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण , भोपाल ( अतिरिक्त प्रभार) .

सचिव, मध्यप्रदेश शासन , महिला एवं बाल विकास विभाग.

2. श्रीमती स्वाति मीणा नायक, ( 2007 ) , प्रबंध संचालक, महिला वित्त एवं विकास निगम , भोपाल तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग.

अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन.

3. श्री गोपाल चन्द्र डाड ( 2008 ) , वि. क. अ. सह- आयुक्त, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण एवं संचालक, घुमंतु और अर्धघुमंतु जनजाति, मध्यप्रदेश.

वि. क. अ.- सह-आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा, मध्यप्रदेश , भोपाल तथा अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग एवं वि. क. अ-सह-आयुक्त, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण एवं संचालक, घुमंतु और अर्धघुमंतु जनजाति, मध्यप्रदेश (अतिरिक्त प्रभार) .

सचिव,

4. श्री अभिषेक सिंह (2009 ) ,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन , योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग.

उप सचिव , मध्यप्रदेश शासन , श्रम विभाग तथा सचिव, मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल एवं कल्याण आयुक्त, मध्यप्रदेश असंगठित शहरी / ग्रामीण कर्मकार कल्याण मण्डल ( अतिरिक्त प्रभार ) .

5. श्री रत्नाकर झा ( 2012 ) , उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन , लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग तथा अपर प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी, भोपाल तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम , भोपाल तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, इंटर स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी, भोपाल ( अतिरिक्त प्रभार ) .

भाग 1 ]

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मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 23 जून 2023

(1)

(2)

(3)

(4) 6.

उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन,

श्रम विभाग तथा सचिव,

लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग तथा अपर प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी, भोपाल तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, भोपाल तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी , इंटर स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी, भोपाल (अतिरिक्त प्रभार ).

श्री संजय कुमार जैन ( 2016 ) , उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल एवं कल्याण आयुक्त, मध्यप्रदेश असंगठित शहरी /ग्रामीण कर्मकार कल्याण मण्डल तथा उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खेल एवं युवा कल्याण विभाग (अतिरिक्त प्रभार) .

(2 ) श्रीमती कल्पना श्रीवास्तव, भाप्रसे ( 1992 ) , प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, मछुआ कल्याण एवं मत्स्य विकास विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, आयुष विभाग का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.

(3 ) श्री अनिरूद्ध मुकर्जी, भाप्रसे ( 1993 ) , प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग तथा महानिदेशक, आर . सी. व्ही. पी. नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी , मध्यप्रदेश , भोपाल ( अतिरिक्त प्रभार ) को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी , भोपाल का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है .

(4 ) श्री सचिन सिन्हा, भाप्रसे ( 1995 ) , प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, श्रम विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन , सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है .

(5 ) श्री उमाकांत उमराव , भाप्रसे ( 1996 ) , प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खाद्य , नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है .

(6 ) श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह , भाप्रसे ( 1997 ) , प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, अटल बिहारी बाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान, भोपाल का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है .

(7) श्री मुकेश चन्द गुप्ता, भाप्रसे ( 1998 ) , वि. क. अ. सह- आयुक्त- सह- संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश , भोपाल तथा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, योजना , आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग ( अतिरिक्त प्रभार ) को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, सदस्य- सचिव, राज्य योजना आयोग का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है .

(8 ) श्री पी. नरहरि, भाप्रसे ( 2001 ) , सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग एवं आयुक्त, उद्योग , मध्यप्रदेश , भोपाल को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, सचिव, मध्यप्रदेश शासन , खेल एवं युवा कल्याण विभाग का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.

( 9 ) श्री राकेश कुमार श्रीवास्तव ( 2009 ) , अपर सचिव , मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, संचालक, भोपाल गैस त्रासदी, राहत एवं पुनर्वास, भोपाल का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है .

( 10 ) श्री मनोज पुष्प , भाप्रसे ( 2011 ) , उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन , महिला एवं बाल विकास विभाग तथा उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्यिक कर विभाग ( अतिरिक्त प्रभार ) को अपने वर्ममान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, प्रबंध संचालक, महिला वित्त एवं विकास निगम , भोपाल का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है .

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[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 23 जून 2023

( 11 ) उपरोक्तानुसार श्रीमती कल्पना श्रीवास्तव द्वारा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , आयुष विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्रीमती सोनाली पोंक्षे वायंगणकर, भाप्रसे ( 2000 ) , आयुक्त- सह - संचालक, भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी, मध्यप्रदेश , भोपाल तथा सचिव , मध्यप्रदेश शासन, आयुष विभाग ( अतिरिक्त प्रभार ) केवल सचिव, मध्यप्रदेश शासन , आयुष विभाग के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगी .

(12) उपरोक्तानुसार श्री अनिरूद्ध मुकर्जी द्वारा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी, भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री अविनाश लवानिया, भाप्रसे ( 2009 ) , प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम, भोपाल तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी, भोपाल ( अतिरिक्त प्रभार ) केवल प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी, भोपाल के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे .

(13) उपरोक्तानुसार श्री सचिन सिन्हा द्वारा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री ई. रमेश कुमार , भाप्रसे ( 1999 ) , वि. क. अ. सह-आयुक्त, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण , मध्यप्रदेश भोपाल तथा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ( अतिरिक्त प्रभार ) केवल प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे .

( 14) उपरोक्तानुसार श्री उमाकांत उमराव द्वारा प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन , सहकारिता विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री विवेक कुमार पोरवाल , भाप्रसे ( 2000 ) , सचिव , मुख्यमंत्री एवं सचिव , मध्यप्रदेश शासन , सहकारिता विभाग तथा विमानन विभाग ( अतिरिक्त प्रभार ) केवल सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे.

( 15 ) उपरोक्तानुसार श्री पी. नरहरि द्वारा सचिव , मध्यप्रदेश शासन, खेल एवं युवा कल्याण विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्रीमती दीप्ति गौड़ मुकर्जी, भाप्रसे ( 1993 ) , प्रमुख सचिव, " कार्मिक " , मध्यप्रदेश शासन , सामान्य प्रशासन विभाग तथा प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन , खेल एवं युवा कल्याण विभाग ( अतिरिक्त प्रभार ) केवल प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन , खेल एवं युवा कल्याण विभाग के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगी.

( 16 ) उरोक्तानुसार श्री राकेश कुमार श्रीवास्तव द्वारा संचालक, भोपाल गैस त्रासदी, राहत एवं पुनर्वास का कार्यभार ग्रहण करने पर श्रीमती करलिन खोंगवार देशमुख , भाप्रसे ( 1996 ) प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन , भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग तथा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग तथा संचालक, भोपाल गैस त्रासदी, राहत एवं पुनर्वास ( अतिरिक्त प्रभार ) केवल संचालक, भोपाल गैस त्रासदी, राहत एवं पुनर्वास के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगी .

भोपाल , दिनांक 6 जून 2023

क्र. ई - 1-255-2021-5- एक. भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग , केन्द्रीय प्रत्यक्षकर बोर्ड, मानव संसाधन विकास निदेशालय, नई दिल्ली के पत्र क्रमांक F- 152-050-2021-CMD- III - 1320 , दिनांक 4 जून 2021 द्वारा श्री राजीब जैन, आई. आर. एस. ( 2001 ) की सेवाएं प्रतिनियुक्ति पर 03 वर्ष के लिए मध्यप्रदेश शासन को सौंपी गई थी.

(2 ) श्री राजीब जैन, आई. आर. एस. ( 2001 ) , विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, मध्यप्रदेश राज्य नीति एवं योजना आयोग , भोपाल की सेवाएँ राज्य शासन द्वारा तत्काल प्रभाव से भारत सरकार, वित्त मंत्रालय , राजस्व विभाग , केन्द्रीय प्रत्यक्षकर बोर्ड, मानव संसाधन विकास निदेशालय, नई दिल्ली को लौटाई जाती है .

भोपाल , दिनांक 7 जून 2023

क्र. ई - 5-1045 - आयएएस- लीव- 5- एक. श्री किरोड़ी लाल मीना , भाप्रसे ( 2016 ) , अपर कलेक्टर, जिला धार को दिनांक 19 से 30 जून 2023 तक, बारह दिन का एक्स- इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 17 , 18 जून एवं 1 , 2 जूलाई 2023 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है .

(2 ) अवकाश से लौटने पर श्री किरोड़ी लाल मीना, भाप्रसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर कलेक्टर, जिला धार के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

( 3) अवकाशकाल में श्री किरोड़ी लाल मीना, भाप्रसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

( 4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री किरोड़ी लाल मीना, भाप्रसे उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भाग 1 ]

6363

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 23 जून 2023

भोपाल, दिनांक 8 जून 2023

क्र. ई - 5-1048 - आयएएस लीव- 5- एक. श्रीमती अनुभा श्रीवास्तव, भाप्रसे , विकश राह आयुक्त, लोक शिक्षण , मध्यप्रदेश, भोपाल तथा पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन , स्कूल शिक्षा विभाग को दिनांक 19 से 27 जुलाई 2023 का नौ दिन का एक्स- इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती अनुभा श्रीवास्तव , भाप्रसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न विकअ-सह- आयुक्त, लोक शिक्षण , मध्यप्रदेश , भोपाल तथा पदेन अपर सचिव , मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

( 3 ) अवकाशकाल में श्रीमती अनुभा श्रीवास्तव, भाप्रसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती अनुभा श्रीवास्तव , भाप्रसे, उक्त अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, इकबाल सिंह बैंस , मुख्य सचिव.

गृह विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल , दिनांक 7 जून 2023

क्र. एफ 1344855-2023- ब- 2- दो. राज्य शासन, एतद्वारा , श्री निरंजन बी. वायंगणकर, भापुसे, पुलिस उप महानिरीक्षक, राज्य सायबर सेल , पु. मु. , भोपाल को दिनांक 7 से 15 जुलाई 2023 तक, नौ दिवस अर्जित अवकाश अवधि में परिवार सहित यूरोप स्थित Scandinavia with Tallinn की निजी विदेश यात्रा ( Ex - India Leave ) निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान करता है :-

1. विदेश में स्वास्थ्य/चिकित्सा आदि पर होने वाला किसी भी प्रकार का व्यय राज्य शासन द्वारा वहन नहीं किया जावेगा.

2. विदेश में शासकीय अथवा किसी निजी संस्था का आतिथ्य स्वीकार नहीं करेंगे .

3. विदेश में कोई Assignment नहीं लेंगे .

(2 ) अवकाश से लौटने पर श्री निरंजन वी. वायंगणकर, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पुलिस उप महानिरीक्षक, राज्य सायबर सेल, पु. मु. , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(3 ) अवकाशकाल में श्री निरंजन बी. वायंगणकर, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री निरंजन बी. वायंगणकर, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते .

भोपाल, दिनांक 9 जून 2023

क्र. एफ 1 ( ए) 26-2013-व- 2- दो. राज्य शासन , श्री असित यादव, भापुसे, सेनानी , दूसरी वाहिनी, विसबल, ग्वालियर का दिनांक 23 फरवरी से 5 अप्रैल 2023 तक, बयालीस दिवस को लघुकृत/ परिवर्तित अवकाश की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करता है.

(2) उक्त अवकाश के उपभोग के एवज में इनके लघुकृत अवकाश खाते से 84 दिवस अर्धवैतनिक अवकाश घटाया जाता है .

(3 ) अवकाशकाल में श्री असित यादव, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री असित यादव, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अन्नू भलावी, अवर सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल , दिनांक 14 जून 2023

फा. क्र . 803-2021- इक्कीस ब ( एक ) -2023 ( मेरिट क्रमांक 02 ) .- राज्य शासन , श्री सचिन द्विवेदी पुत्र श्री हरीश द्विवेदी को मध्यप्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा ( भर्ती तथा सेवा शर्तें ) नियम , 2017 ( यथा संशोधित ) के नियम -5 ( 1 ) ( ग ) के प्रावधान के अनुसार अधिवक्ताओं में से सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पद पर अस्थायी रूप से , दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से जिला न्यायाधीश (प्रवेश स्तर ) के पद पर, जिसका वेतनमान रुपये 51550-1230- 58930-1380-63070- संशोधित वेतनमान रुपये 144840-194660 (Level- J - 5 ) में एतद्वारा नियुक्त करता है.

श्री सचिन द्विवेदी का गृह जिला सतना ( मध्यप्रदेश ) है . उसकी जन्मतिथि 15 सितम्बर , 1986 है.

फा. क्र . 804-2021- इक्कीस ब ( एक ) -2023 ( मेरिट क्रमांक 01 ) . - राज्य शासन , श्री राजेश भण्डारी पुत्र श्री करण सिंह भण्डारी को मध्यप्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा ( भर्ती तथा सेवा शर्तें ) नियम, 2017 ( यथा संशोधित ) के नियम -5 ( 1 ) ( ग ) के प्रावधान के अनुसार अधिवक्ताओं में से सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पद पद अस्थायी रूप से , दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से जिला न्यायाधीश ( प्रवेश स्तर ) के पद पर, जिसका वेतनमान रुपये 51550- 1230-58930-1380-63070- संशोधित वेतनमान रुपये 144840- 194660 ( Level - J - 5 ) में एतद्वारा नियुक्त करता है.

श्री राजेश भण्डारी का गृह जिला देवास ( मध्यप्रदेश ) है . उनकी जन्मतिथि 10 मार्च , 1979 है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

बिनोद कुमार द्विवेदी, प्रमुख सचिव.

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[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 23 जून 2023

भोपाल , दिनांक 15 जून 2023

फा. क्र . 2990-2023- इक्कीस ब ( एक ) राज्य शासन, मध्यप्रदेश, उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर न्यायिक सेवा की अधिकारी सुश्री सुरभि सेठी, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , कनिष्ठ खण्ड, बैढ़न के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश ( प्रशिक्षु न्यायाधीश ) , वैढ़न , जिला सिंगरौली का व्यवहार न्यायाधीश " कनिष्ठ खण्ड " के पद से त्याग- पत्र दिनांक 10 जून 2023 के दोपहर पश्चात् से स्वीकृत करता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, उमेश पाण्ड्व, सचिव.

नगरीय विकास एवं आवास विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 24 मई 2023

क्र. एफ. 2-01-10001-2023- अठारह 2. राज्य शासन, एतद्वारा , मंत्रि- परिषद् आयटम क्रमांक-14 , दिनांक 24 जनवरी 2023 के परिपालन में, दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, अंतर्गत समस्त नगरीय निकायों में जिन महिला स्व- सहायता समूहों को केन्द्र सरकार द्वारा 3 प्रतिशत अतिरिक्त व्याज अनुदान प्रदान किया गया है, उन्हीं महिला स्व - सहायता समूहों को अतिरिक्त 2 प्रतिशत व्याज की प्रतिपूर्ति के लिए व्याज अनुदान सुविधा वित्तीय वर्ष 2022- 23 से लागू करता है.

(2) राज्य शासन द्वारा व्याज की प्रतिपूर्ति निर्धारित समय पर ऋण वापसी होने पर ही की जाएगी तथा यह लाभ प्रति समूह 03.00 लाख की ऋण सीमा तक ही देय होगा .

नीरज मण्डलोई , प्रमुख सचिव.

मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 7 जून 2023

क्र. 826-1364066-2023- छत्तीस. राज्य शासन , एतद्वारा , श्री भरत सिंह, संचालक, मत्स्योद्योग, मध्यप्रदेश , 'भोपाल को दिनांक 19 जून से 23 जुलाई 2023 तक, कुल पैंतीस दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

श्री भरत सिंह , संचालक, मत्स्योद्योग, भोपाल के अवकाश अवधि में श्री अनुराग चौधरी , अपर सचिव , मध्यप्रदेश शासन, मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास विभाग अपने कार्य के साथ- साथ संचालक, मत्स्योद्योग, भोपाल का अतिरिक्त कार्य भी सौंपा जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

सुनील मड़ावी, अवर सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश कार्यालय , कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी , छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश

छिन्दवाड़ा, दिनांक 24 मई 2023

प. क्र. 3386- डिएमछि. एस.डब्ल्यू. -2023.- छिन्दवाड़ा शहर में भारी वाहनों के कारण आये दिन गंभीर दुर्घटनाओं के कारण शहर में नागरिकोंके सुचारू आवागमन तथा यातायात व्यवस्था में कठिनाई आने की जानकारी स्थानीय समाचार पत्रों व विभिन्न माध्यमों से लगातार प्राप्त हो रही है. कई घटनाओं में दिन के समय भारी वाहनों के शहर में प्रवेश करने से नागरिकों की मृत्यु तक हुई है जिसके कारण कानून व्यवस्था की अप्रिय स्थिति निर्मित होती है.

अतः उक्त गंभीर मुद्दे पर जिला सड़क सुरक्षा समिति छिन्दवाड़ा की बैठक दिनांक 8 मई 2023 में सर्वसम्मति ये निर्णय लिया गया है तथा नगर के सघन एवं व्यस्ततम मार्गों पर तथा यातायात के सुचारू संचालन हेतु जनहित में सार्वजनिक सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 115 तथा मध्यप्रदेश मोटरयान नियम, 1994 के नियम 215 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए निम्नानुसार प्रकार के भारी वाहनों का प्रवेश छिन्दवाड़ा नगरपालिक निगम सीमा में प्रात: 06-00 बजे से रात्रि 10-00 बजे तक प्रतिबंधित किया जाना आवश्यक हो गया है. अतः उक्त धाराओं के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के अनुसार निम्नानुसार आदेश लागू किया जाता है

भारी माल वाहक जैसे ट्रक डम्फर, मध्यम भार क्षमता के ट्रक, कृषि कार्यों से भिन्न प्रयोजन के प्रयोग में लाये जा रहे ट्रेक्टर का नगरपालिक निगम , छिन्दवाड़ा की सीमा में प्रवेश प्रातः 06-00 बजे से रात्रि 10-00 बजे तक प्रतिबंधित रहेगा . उक्त अवधि में प्रतिबंधित वाहन आवागमन हेतु बायपास मार्गों का उपयोग कर सकेंगे.

आवश्यक सेवाओं में लगे निम्नलिखित वाहनों को उक्त प्रतिबंधित आदेश से पूर्णतः मुक्त रखा जाता हैः-

1. पुलिस तथा आर्मी के वाहन

2. नगर निगम केवाहन ( फायर बिग्रेड, पानी टेंकर, कचरा गाड़ी

आदि वाहन) .

निर्वाचन कार्यों में लगे वाहन 3.

4. विद्युत मण्डल के कार्यों में संलग्न वाहन

5. एल. पी. जी. / पेट्रोलियम पदार्थ वाहन

6 . स्वास्थ्यसेवाओं में लगे वाहन

7. बैंकों में लगे वाहनप्त

8 . शासकीय खाद्यान्न एवं उर्वरक परिवहन में लगे वाहन

उक्त आदेश आज दिनांक 24 मई 2023 को जारी किया जाता है जो आगामी आदेश तक लागू रहेगा .

उक्त आदेश में विशेष परिस्थितियों में विभागीय अधिकारी की अनुशंसा पर वाहन विशेष को निश्चित समय में छूट प्रदान किये जाने हेतु अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी , छिन्दवाड़ा को अधिकृत किया जाता है .

शीतला पटले, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी .

भाग 1 ]

6365

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 जून 2023

कार्यालय , कलेक्टर, जिला नीमच , मध्यप्रदेश नीमच, दिनांक 30 मई 2023

क्र. 1234- नामकरण समिति 2023.- सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग , मंत्रालय , भोपाल के ज्ञाप क्रमांक एफ 19- 196-2003 - एक-4, भोपाल , दिनांक 28 जून 2004 एवं उपसचिव, मध्यप्रदेश , शासन के परिपत्र क्र. 19-24-2019- एक-4, भोपाल, दिनांक 21 फरवरी 2019 अनुसार जिलास्तरीय समिति को राष्ट्रीय स्तर के प्रसिद्ध महापुरूषों, अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति वर्ग के महापुरूषों एवं स्थानीय सम्मानीय नागरिकोंके नाम पर शासन द्वारा निर्मित अधोसंरचना के बड़े कार्यों, भवन, संस्था या सार्वजनिक स्थल का नामकरण करने के लिए अधिकार सौंपे गये हैं.

जिलास्तरीय समिति, जिला नीमच द्वारा दिनांक 7 मई 2023 की बैठक में सर्वसम्मति से नीमच मेडिकल कॉलेज का नामकरण " श्री वीरेन्द्र कुमार सखलेचा मेडिकल कॉलेज नीमच " किये जाने का निर्णय लिया गया है .

अतः , नीमच मेडिकल कॉलेज का नाम " श्री वीरेन्द्र कुमार सखलेचा मेडिकल कॉलेज नीमच " पढ़ा लिखा जावें.

दिनेश जैन , कलेक्टर.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश

पन्ना, दिनांक 18 अप्रैल 2023

माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मध्यप्रदेश द्वारा दिनांक 22 दिसम्बर 2022को पन्ना जिला अन्तर्गत 25 वीं राष्ट्रीय यूथ बॉलीवाल प्रतियोगिता 2022के समापन कार्यक्रम में वर्चुअल उ‌द्बोधन के दौरान की गई घोषणा " तलैया फील्ड का नाम श्री जुगल किशोर जी के नाम किया जायेगा " कीगई है.

माननीय मुख्यमंत्री महोदय , मध्यप्रदेश शासन, भोपाल द्वारा की उक्त घोषणाके संबंध में मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के परिपत्र क्रमांक एफ 19-196-2003 - एक- 4, भोपाल, दिनांक 28 जून 2004 में दिये गये निर्देश जिसमें शासकीय भवनों सार्वजनिक स्थलों एवं परियोजनाओं आदि का नामकरण राष्ट्रीय स्तर के प्रसिद्ध महापुरूषों के नाम करने हेतु गठित जिलास्तरीय समिति को अधिकृत किया गया है . उक्त संबंध में दिनांक 30 जनवरी 2023 कोमाननीय प्रभारी मंत्री महोदय , जिला पन्ना की अध्यक्षता एवं माननीय सांसद महोदय, माननीय विधायक महोदय वि. स. क्षेत्र-60 पन्ना, माननीय अध्यक्ष , नगरपालिका परिषद्, पन्ना की उपस्थिति में बैठक आयोजित की गई.

उक्त आयोजित बैठक में माननीय मुख्यमंत्री महोदय , मध्यप्रदेश द्वारा की गई उक्त घोषणा " तलैया फील्ड का नाम श्री जुगल किशोर जी के नाम किया जायेगा " का प्रस्ताव रखा गया. चर्चा उपरांत बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों द्वारा माननीय मुख्यमंत्री महोदय , मध्यप्रदेश द्वारा की गई घोषणा का समर्थन करते हुये सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि तलैया फील्ड पन्ना का नाम अब से " श्री जुगल किशोर जू स्टेडियम " रखा जाता है .

एतद्वारा शासन के निर्देशों एवं समिति के निर्णय के परिपेक्ष्य में आम सार्वजनिक जनता को सूचित किया जाता है कि पन्ना स्थित तलैया फील्ड का नाम " श्री जुगल किशोर जू स्टेडियम " रखा जाता है.

संजय कुमार मिश्र , कलेक्टर.

कार्यालय , कलेक्टर , जिला आगर - मालवा, मध्यप्रदेश

आगर-मालवा, दिनांक 19 अप्रैल मई 2023

क्र.-सामान्य-2023-189.-प्राचार्य/ सचिव , जनभागीदारी शासकीय महाविद्यालय, नलखेडा, जिला आगर- मालवा के पत्र क्रमांक 2051- स्था-23 , दिनांक 31 जनवरी 2023 अनुसार जिला योजना समिति की बैठक दिनांक 6 मई 2017 में शासकीय महाविद्यालय नलखेडा का नामकरण सरदार वल्लभ भाई पटेल शासकीय महाविद्यालय किये जाने का प्रस्ताव अनुमोदित किया गया है.

मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 19-19-2003-एक-4 भोपाल , दिनांक 28 जून, 2004 व उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक एफ 19- 24-2019- एक-4, भोपाल, दिनांक 21 फरवरी 2019 के निर्देशानुसार व जिला योजना समिति की बैठक में शासकीय महाविद्यालय नलखेडा का नाम " सरदार वल्लभ भाई पटेल शासकीय महाविद्यालय " करने का प्रस्ताव पारित किया जाने से शासकीय महाविद्यालय नलखेडा का नाम " सरदार वल्लभ भाई पटेल शासकीय महाविद्यालय नलखेडा" के नाम पर किया जाता है.

आदेश तत्काल प्रभावशील होगा.

कैलाश वानखेड़े, कलेक्टर.

कार्यालय , कुलाधिपति, महाराजा छत्रसाल बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय , छतरपुर, मध्यप्रदेश

राजभवन , भोपाल , दिनांक 16 जून 2023

क्र . एफ- 1-1-23- रा . स. यू. ए.- 1-622 .- मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम , 1973 ( क्रमांक 22 सन् 1973 ) की धारा 13 की उपधारा ( 1 ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं , मंगुभाई पटेल , कुलाधिपति, महाराजा छत्रसाल बुन्देलखण्डविश्वविद्यालय, छतरपुर, एतद्वारा, प्रो. शुभा तिवारी, प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष , अंग्रेजी विभाग , अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय , रीवा को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से चार वर्ष की कालावधि अथवा 70 वर्ष की आयु जो भी पूर्वतर हो के लिए, के लिए महाराजा छत्रसाल बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय , छतरपुर का कुलपति नियुक्त करता हूँ.

2. इनकी सेवा शर्तें एवं निबंधन विश्वविद्यालय के परिनियम-1 के अनुसार शासित होंगी.

मंगुभाई पटेल, कुलाधिपति.

6366

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 23 जून 2023

कार्यालय , आयुक्त भू अभिलेख , मध्यप्रदेश

प्रारूप बारह

(नियम 10 देखिए)

मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता भू सर्वेक्षण तथा भू अभिलेख नियम 2020

क्र.-652-भू- सर्वेक्षण-147854-2023

ग्वालियर, दिनांक 16 जून 2023

भू सर्वेक्षण का प्रारंभ

मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता ( भू सर्वेक्षण तथा भू अभिलेख) नियम 2020 के नियम 10 के साथ पठित मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 ( क्रमांक 20 सन 1959) की धारा 64 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये आयुक्त भू अभिलेख , मध्यप्रदेश एतदद्वारा यह अधिसूचित करते है कि नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (6) में वर्णित क्षेत्र भू सर्वेक्षण के अधीन लिये गए है : -

जिला

अनुसूची

ग्राम / नगर

तहसील सरल क्रमांक

(2)

(3) (1)

1 श्योपुर विजयपुर

भूसर्वेक्षण के अधीन लिये गये क्षेत्र पटवारी हल्का क्रमांक/ सेक्टर क्रमांक

(4)

(5)

(6)

04

ग्राम का सम्पूर्ण क्षेत्र (आबादी क्षेत्र को छोडकर)

अगरा (मूल ग्राम) पालपुर (मजरा टोला) पैरा (मजरा टोला) मेघपुरा (मजरा टोला) जखौदा ( मजरा टोला)

श्योपुर विजयपुर 2

50

डोंडरीकलां ( मूल ग्राम) अहिरवानी (मजरा टोला) खजूरीकलां ( मजरा टोला)

श्योपुर विजयपुर 3

ग्राम का सम्पूर्ण क्षेत्र (आबादी क्षेत्र कोछोडकर)

01

किशनपुरा (मूल ग्राम)

नयागांव ( मजरा टोला)

पीपलबावडी (मजरा टोला)

श्योपुर विजयपुर 4

ग्राम का सम्पूर्ण क्षेत्र (आबादी क्षेत्र कोछोडकर)

05

उमरीकलां (मूल ग्राम) खेडा (मजरा टोला) बसंतपुरा ( मजरा टोला)

ग्राम का सम्पूर्ण क्षेत्र (आबादी क्षेत्र को छोडकर)

(आयुक्त भू अभिलेख द्वारा अनुमोदित )

अखिलेश कुमार जैन, संयुक्त आयुक्त भू अभिलेख.

6367

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 23 जून 2023

भाग 1 ]

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय , कलेक्टर , जिला भोपाल , मध्यप्रदेश एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन ,

राजस्व विभाग

भोपाल, दिनांक 19 जून 2023 क्र.-01-अ-82-2022-2023

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची कमांक-1, कॉलम के (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के कॉलम (5) में उनके नाम के सम्मुख दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है ।

प्रकरण क्रमांक 01 /अ-82/2022-23 चूँ कि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची कमांक -1 में राजगंज मण्डी से भोपाल स्टेशन तक बडी रेल लाईन में तहसील हुजूर जिला भोपाल के ग्राम मीरपुर वीरांन के लिए आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार, खसरावार, विवरण अनुसूची कमांक-2 में उल्लेखित है ।

अतः भूमि अर्जन, पुर्नवासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पादर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची -2 की भूमि की अनुसूची-1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।

अनुसूची-1

धारा 12 के

ग्राम

तहसील

जिला

सार्वजनिक प्रयोजन का उद्देश्य

अन्तर्गत प्राधिकृत

अधिकारी

अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल हे० में

1.       2.          3.         4.              5.                        6.
भोपाल     हुजूर      मीरपुर     1.125            उप मुख्य अभियंता / निर्माण रामगंज मण्डी नई बडी रेल
                     वीरांन                      इंजिनियर-गा, पश्चिम मध्य  लाईन परियोजना      ब्यावरा
                                                रेल्वे, भोपाल              स्टेशन से  भोपाल   स्टेशन
                                                                           तक नई बडी लाईन ।

अनुसूची-2

( प्रभावित धारको की सूची )

भूमि स्वामी का नाम

कमांक

प्रभावित रकबा

कुल रकबा

वर्तमान भूमि खसरा नं.

5.

3.

4

2.

1.

0.018

0.7270

369/3/1

अशोक आ० रामसिंह सिसोदिया , निवासी बैरागढकलां

1.

0.017

0.1850

302/1/1

2. कलाबाई बेवा लीलाकिशन, दौलतराम, सावित्रीबाई, लक्ष्मीबाई आ० लीलाकिशन साहू ,निवासी भैसाखेडी

0.063

2.0720

रामसिंह आ० परसराम देशवाली,

3.

0.123

0.5560

निवासी बैरागढकलां

0.186

2.6280

303 306/3/1 2किता

0.016

0.3530

237/1

4. धनलाल, मदनलाल आ० रामसिंह , निवासी बैरागढकलां

0.039

0.0510

239/1

भागीरथ आ० नर्बदाप्रसाद, निवासी भोपाल

5.

0.031

0.2890

146/1

6.

बट्टूलाल माली आ ० हरचन्द माली, निवासी भौरी

0.049

0.6590

145/1

0.2200

0.022

148

0.102

1.1680

3किता 6368

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 जून 2023

7. रवि गुप्ता आ ० के ० सी० गुप्ता , निवासी नई दिल्ली

8. मनिन्दर जुनैज़ा आ ० गुरूवचन सिंह , नि. भोपाल

9. रामस्वरूप आ ० दुलीचंद , निवासी भौरी

10. रघुवीर प्रसाद, रामस्वरूप, लखन, सुगनबाई, रूपालीबाई आ. दुलीचंद, निवासी , भौरी

11. रमाकान्त गुप्ता आ ० राधेश्याम गुप्ता

12.

0.4390 0.099

62/1

0.047

1.4700

60/1

0.100

0.5670

64/1

0.009

0.4530

57/1

0.255

2.9290

4किता

0.004

0.0040

52/1/1/1

0.004

0.0400

51/1/2/1

0.041

0.0510

51/1/3/1

0.049

0.0950

3किता

0.027

0.300

51/1/1/1

0.0170

0.0170

49/1

0.078

0.190

47/1

0.096

0.2170

16/1

0.1000 0.007

46

नेहा चन्द्रवंशी पत्नी अमित चन्द्रवंशी, निवासी भोपाल एवं फात मुज्जोहरा पत्नी सै० वाजिद अली, नि. भोपाल

13. मो० असगर कुरैशी आ० खलील अहमद, कुरैशी, निवासी भोपाल

14. इमरतलाल आ० खुशीलाल

15. भैरव पाण्डे आ ० डी० डी० पाण्डे, निवासी भोपाल

16.

सुशीलाबाई पत्नी ओमप्रकाश

कुल योग

0.103

0.3170

2किता

0.3090 0.095

5/1

0.7160 0.109

17/1

1.0250 0.204

2 किता

0.012

0.0450

302/2

0.002

0.0070

52/1/2

244/2/2/2

1 ट्यूबवेल

1.125

10.037

26किता

चूँकि रामगंज मण्डी नई बडी लाईन परियोजना हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिसमें कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है ।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी , तहसील हुजूर, जिला भोपाल के कार्यालय में किया जा सकता है ।

प्रकाशन की तारीख से 21 दिवस कि समयावधि में हितबद्ध पक्षकार अपनी आपत्ती प्रस्तुत कर सकता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आशीष सिंह , कलेक्टर एवं समुचित सरकार.

6369

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 जून 2023

भाग 1 ]

कार्यालय , कलेक्टर , जिला सीहोर , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन,

राजस्व विभाग

सीहोर, दिनांक 6 जून 2023

प्रकरण क्रमांक. 0010 / अ-82 / 2022-23 चूकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (3 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है ।

अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है ।

अनुसूची -1

1 परियोजना का नाम         :- रामगंज मण्डी से भोपाल ब्यावरा रेल्वे लाईन परियोजना
                          -
2. भूमि का विवरण
   1 जिला                 -    सीहोर
   2 तहसील                     श्यामपुर
   3 ग्राम

बमुलिया दोराहा

:-

4 पटवारी हल्का नंबर - 26

3.639 हैक्टेयर

5 अर्जित भूमि का क्षेत्रफल :-

अनुसूची -2

क्रं.

खसरा नंबर भूमि स्वामी का नाम, पिता का नाम

10 1

दिव्यज्योति जागृति संस्थान द्वारा सचिव नरेन्दानन्द आ० मदनलाल

2

4/2/1 फातम बी बेवा हमीद अली, जाहिद अली आ. हमीद अली

3

14/1/1 दिव्यज्योति जागृति संस्थान द्वारा सचिव नरेन्दानन्द आ० मदनलाल

4

14/2/1 दिव्यज्योति जागृति संस्थान द्वारा सचिव नरेन्दानन्द आ० मदनलाल

5

3/1 मकसूद अली , इरशाद अली, अशफाक अली, बाहीद अली पुत्रगण इरशाक अली, बन्नो बी बेवा इरशाक

अली, रईशा, लइका, तमन्ना, सलमा पुत्रियां इरशाक अली

कुल रकबा

भूमि पर स्थिति परिसंपत्तियाँ

प्रस्तावित अर्जित रकबा

अर्जित भूमि का प्रकार

आम-1 सिंचित

0.155

1.850

1.491 0.190

सिंचित

बबुल-2 इमली-1 पीपल-1 कुल-4

सिंचित

0.030

0.793

0.067

1.287

सिंचित

0.165

असिंचित 0.750

बबूल-20 [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 जून 2023

6370

0.221

बबूल-10

असिंचित 2.239

2/1/1

6

मकसूद अली, इरशाद अली, अशफाक अली, बाहीद अली पुत्रगण इरशाक अली, बन्नो बी बेवा इरशाक अली , रईशा, लइका, तमन्ना, सलमा पुत्रियां इरशाक अली

0.043

0.331

सिंचित

15/4/1

7

दिव्यज्योति जागृति संस्थान द्वारा सचिव नरेन्दानन्द आ० मदनलाल

0.011

0.029

सिंचित

183/2/4/2

दिलीप आ० मांगीलाल

8

0.009

0.056

सिंचित

183/1/4/2

दिलीप आ० मांगीलाल

9

0.284 0.022

सिंचित

157/4

ओमप्रकाश आ० रामलाल

10

0.019

0.324

सिंचित

158/1

11

मांगीलाल आ० रामलाल

0.010

0.854

सिंचित

43

12

दिव्यज्योति जागृति संस्थान द्वारा सचिव नरेन्दानन्द आ० मदनलाल

0.008

सिंचित 0.304

44/3

13

ओमप्रकाश, मांगीलाल आ. रामलाल

0.006

1.109

सिंचित

42/1

14

सोरम बाई पुत्री हरिसिंह पत्नि जसमत सिंह

0.008

1.561

सिंचित

11/2

सोरम बाई पत्नि जसमत सिंह

15

0.070

1.619

सिंचित

रामचरण आ० कनीराम

16

177/1 , 178/1

0.030

2.521

सिंचित

17

राजेन्द्र कुमार आ० रामनारायण

177/2, 178/2

0.026

0.138

सिंचित

185/1/2

बनवारीलाल आ० मांगीलाल

18

0.085

सिंचित 0.466

विश्राम सिंह आ० कमलसिंह

19

201/4, 308/4

आम-2, बबूल-4 पलाश-2 कुल 08

0.122

सिंचित 0.886

208/4, 209

20     निर्मल सिंह आ० जगन्नाथ
       चन्द्रप्रकाश , ज्वालाप्रसाद आ. 210       सिंचित   0.777      0.122
21
             गोविन्दराम
        बद्रीप्रसाद, पृथ्वीराज आ०   558/2       सिंचित   0.769      0.006
22
              हीरालाल
                                    558/1       सिंचित   1.474      0.019
23      हीरालाल आ० झनक सिंह
        बद्रीप्रसाद, पृथ्वीराज आ०   557/9       सिंचित    0.170      0.042
24
              हीरालाल

6371

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 जून 2023

भाग 1 ]

       बद्रीप्रसाद , पृथ्वीराज आ० 557/11    सिंचित   0.303     0.035
25                                                                         1 नलकूप
             हीरालाल
                                 549/1,
26     हीरालाल आ० झनक सिंह                  सिंचित   0.636     0.122
                                 549/2
27                                          सिंचित   0.392     0.091

547/2/1

हीरालाल आ० झनक सिंह

0.006

सिंचित 0.081

548

28

बद्रीप्रसाद, पृथ्वीराज आ० हीरालाल

सिंचित 0.121 0.016

29

680/549/1

बद्रीप्रसाद , पृथ्वीराज आ० हीरालाल

0.051

0.474

550/1/2/1 सिंचित

30 हीरालाल आ० झनक सिंह

सिंचित 0.862 0.099

घनश्याम आ० छोटैराम

31

612/1

0.631 0.138

सिंचित

32

अशोक आ० रामस्वरूप

612/3

सिंचित

0.088

1.890

33

602/2

गुलाब सिंह आ० हीरालाल

मकान-1 , शौचालय-1 , आम-4, बैर-1 , ईमली-1

सिंचित 1.894 0.090

34 विश्राम सिंह आ० राधेकिशन

602/1

नलकूप-1 , आम-14, नीबू-1 , ईमली-1 , बैर-1 , मकान-1 , शेड-1

सिंचित 1.100 0.164

35

599/1

प्रर्थीराम आ० हीरालाल

0.283 0.226

गेंदालाल आ० रामसिंह

सिंचित

36

609/2/2/1

0.110

0.368

37

सिंचित

609/2/2/2

सुरेश आ० रामसिंह, रामेश्वरी पत्निरामसिंह

38     देवकी बाई पत्नि राधेश्याम   615/7       सिंचित    0.809      0.152
     दिव्यज्योति जागृति संस्थान द्वारा         सिंचित    0.506     0.017
39                                  44/2
     सचिव नरेन्दानन्द आ० मदनलाल
40     बनवारीलाल आ० मांगीलाल                             0.069     0.069

187/1/2/2

सिंचित

मकान-1

0.035

41

सिंचित 0.141

ओमप्रकाश आ. रामलाल 158/3/1/2

42

0.038

0.081

सिंचित

विश्रामसिंह आ० कमलसिंह 201/308/6

43     हीरालाल आ० झनक सिंह      557/5      सिंचित   0.162     0.004
44     हीरालाल आ० झनक सिंह      557/10     सिंचित   0.172     0.161
45      राधेश्याम आ० रामसिंह    613/1      सिंचित   0.498     0.179
46      राधेश्याम आ० रामसिंह               सिंचित   0.765     0.069

609/2/1

47

0.193

0.324

सिंचित

609/2/2/3

राजू आ० रामसिंह

34.644 3.639

सम्पूर्ण कुल योग

सम्पूर्ण कुल

किता 47

3. सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है:- रामगंज मण्डी से भोपाल ब्यावरा रेल्वे लाईन परियोजना हेतु ।

4. भूमि के नक्शे तथा प्लान का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व अनुभाग सीहोर तथा परियोजना प्रशासक उपमुख्य अभियंता निर्माण पश्चिमी मध्य रेल्वे भोपाल के कार्यालय में किया जा सकता है ।

6372

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 जून 2023

सीहोर, दिनांक 14 जून 2023

शुद्धिपत्र

प्रकरण क्रमांक 0005 / अ-82 / 2022-23- रामगंज मण्डी से भोपाल ब्यावरा रेल्वे लाईन के तहत् प्रभावित भूमि हेतु भू- अर्जन के सार्वजनिक प्रयोजन के दृष्टिगत भूमि अर्जन पुनवार्सन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के तहत् धारा 19 की अधिसूचना का प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र भाग -1 में दिनांक 17 फरवरी 2023 को कराया गया था, उक्त अधिसूचना भूमि का स्थल सत्यापन किये जाने पर सर्वे नंबर एवं क्षेत्रफल में विसंगतिया पाई गई तथा इसके अतिरिक्त आबादी भूमि पर स्थित मकानों का प्रभावित होना भी पाया गया है, जिनका नियमानुसार दुरूस्तीकरण तथा जांच कराया गया, उक्त दुरूस्तीकरण एवं जांच के पश्चात पूर्वोक्त प्रकाशित अधिसूचना में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है:-

पूर्वोक्त अधिसूचना धारा-19 में अंकित

(संशोधन योग्य)

खसरा नंबर आवेदक का नाम

क

49

237/4

बाबू खां आ० मोर खां

51

237/2/1 आदिल आ० सलीम परवेज

अर्जित रकबा

भूमि पर स्थित परिसंपत्ति

0.690

नीम, सुबबुल कुल 05 वृक्ष

निरंक

0.035

वर्तमान संशोधित / अद्यतीकृत

खसरा नंबर क

आवेदक का नाम

237/4 49

बाबू खां आ० मोर खां

51

आदिल आ० सलीम परवेज

237/2/1

56

237/5/1

मुन्नी बी पत्नी सईद खां

अर्जित रकबा

भूमि पर स्थित परिसंपत्ति

0.214

नीम, सुबबुल कुल 05 वृक्ष

निरंक

0.172

0.095

निरंक

निरंक

0.209

237/7/1/1

57

आदिल आ० सलीम परवेज

उपरोक्त के अतिरिक्त अनुसूची-2 में ग्राम झरखेडा अंतर्गत रेल्वे लाईन से प्रभावित आबादी भूमि में स्थित निम्नाकिंत मकानों को भी सम्मिलित किया जाता है :-

आवेदक का नाम खसरा नंबर

कमांक

मकान का प्रकार

रिमार्क

कुल क्षेत्रफल (वर्गमीटर मे)

लंबाई (मीटर में)

681

1

2.74 संतोष आ० गोपीलाल अहिरवार

लेट-बाथ एवं पानी की टंकी

3.96 2

681

मकान-1

3.96

2.43 ज्ञानवती पत्नी गीताप्रसाद अहिरवार

मकान-1 लेट-बाथ-1

1.22

पानीका टेंक

3

681

3.96 धनसिंह आ० रामप्रसाद मेहर

4.26

मकान मकान

2.13

लेट-बाथ

4

681

मकान

3.35 पान बाई पत्नी हुकमसिंह मेहर

1.52

5

681

लेट-बाथ मकान

3.96 शबीना पत्नी शफीक अहमद

6

681

मकान

6.40 मो. नसीम आ० मुकीमखां

शेष अधिसूचना यथावत रहेगी ।

चौडाई (मीटर मे)

क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)

3.34

3.34

1.22

6.40

25.34

26.57

57.09

6.71

1.22

2.96

पानी के टैंक की गहराई 2. 13मीटर 2.22

1.82

7.62

53.48

4.26

30.17 18.14

5.17

2.43

9.45

31.65

33.03

0.91

1.38

30.17

7.62

30.17

6.09

38.97

38.97 6373

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 जून 2023

भाग 1 ]

प्र.क्र.- 01-अ-82-2023-24

कमांक 01 / अ-82/ 2023-24 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न सूची खाने (3 ) में वर्णित भूमि एवं खाने (5) मे उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पडने की सम्भावना है ।

अतः भूमि अर्जन पुर्नवास और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कं 30 सन् 2013) की धारा -11 के उपबंधो के अनुसार इसके द्वारा सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची-1 के खाने (4) में उल्लेखित को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियो का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत रहता है ।

-: अनुसूची 1:-

भूमि का वर्णन

जिला

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

तहसील/ग्राम

धारा-12 हेतु अधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल हेक्टेयर/ वर्ग मीटर

भूमि-4.170 हैं.

श्यामपुर/ मगरदी कला

सीहोर

कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग नरसिंहगढ़

पार्वती परियोजना बांध निर्माण से खूब प्रभावित हेतु भू-अर्जन

-: अनुसूची 2:-

रिमार्क

सर्वे नंबर

स.क. नाम कृषक, पिता का नाम , जाति ग्राम

अर्जित रकबा (निजी) हैं. में

कुल रकबा (निजी) हे.में

6

5

4

3

2

1

0.470

0.831

59/2/1

0.360

0.835

59/2/2

1

जान कुंवर बेवा भंवरलाल सतपाल सोलंकी जगपाल सोलंकी आ भंवरलाल जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी सीहोर मध्यप्रदेश

0.340

1.265

61/2/1

0.870

3.130

61/2/2

2

शिवपालसिंह पुत्र रघुनाथसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी सीहोर मध्यप्रदेश

1.360

2.097

58/1

3

प्रेम सिंह पुत्र सजन सिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी

0.160

58/2

1.392

4

हरपाल सिंह पुत्र सजन सिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी

0.550

0.700

59/1/1

0.060

1.142

59/1/2

5

कृष्णकुंवर बाई पत्नी देवराज सिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

4.170

11.392

8

कुल योग:-

1. भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षणअनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी तहसील श्यामपुर जिला सीहोर के कार्यालय में किया जा सकता है ।

2. प्रकरण के प्रकाशन उपरांत धारा -15 अंतर्गत विहित 60 दिवस के भीतर किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी तहसील श्यामपुर जिला सीहोर के कार्यालय में प्रस्तुत की जा सकती है ।

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 23 जून 2023

6374

प्रकरण क्रमांक 02 / अ-82 / 2021-22 चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त मकानो की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है ।

-: अनुसूची:-

मकानों का वर्णन

(क) जिला सीहोर

(ख) तहसील श्यामपुर

(ग) ग्राम - महुआखेड़ा

(घ) क्षेत्रफल 4111.57 वर्ग मीटर

सर्वे नंबर

मकान धारक का नाम पिता का नाम

स.क.

3

2

1

भगवतीबाई पति महेन्द्रसिंह

1

2

सूरजसिंह पिता फतेसिंह

20

कमला बाई पति विश्रामसिंह

3

विजयसिंह पिता फतेसिंह

4

20

5

जोधाराम पिता गजराज सिंह

20 गजराजसिंह पिता गंगाराम

6

20

7

भगवतसिंह पिता गंगाराम

20

8

हरिओम पिता भगवत सिंह

20

नेमसिंह पिता भगवतसिंह

9

20

हाकमसिंह पिता मोहसिंह

10

20

भारतसिंह पिता हजारीलाल

11

20

12

काशीराम पिता रामसिंह

20

सविताबाई पति हाकमसिंह

13

शंकरसिंह पिता जगन्नाथ

14

20

रतनसिंह पिता मोहरसिंह

15

20

16

सुन्दर पिता भगवतसिंह

20 मोहरसिंह पिता मोहनलाल

17

20

18 ग्यारसीबाई पति मोहनलाल (मृतक)

20

19

हेमसिंह पिता जगन्नाथ

20

मेहरवानसिंह पिता हजारी लाल

20

21

बापूलाल पिता जगन्नाथ

रिमार्क

लंबाई चौड़ाई क्षेत्रफल

मकान का प्रकार

मकान नं.

कुल क्षेत्रफल

10

9

11

8

6

7

5

1(1)

9.60 7.00 67.20

पक्कामकान गाडर (पहला तल)

2(2)

183.04

67.20

9.60 7.00

3(3)

पक्कामकान (दूसरा तल)

कच्चा मकान 12.80 3.80 48.64

4(4)

85.56

85.56

6.90

पक्कामकान 12.40

2

8.78 6.40 56.19

पक्का मकान (गाडर पटटी)

175.07

3

10.20 10.20 104.04

कच्या मकान

5.60 2.65 14.84

15.70 3.55 55.74

टीन शेड कच्चा मकान

74.71

4

6.90 2.75 18.98

पक्कामकान (गाडर पटटी)

15.00 3.67 55.05

108.30

5

पक्कामकान (गाडर पटटी)

टीन शेड

15.00 3.55 53.25

84.48

12.80 6.60 84.48

कच्चा भकान

6

52.93

7.90 6.70 52.93

कच्चा मकान

7

31.20 31.20

कच्चा मकान

6.50 4.80

8

24.05

6.50 3.70 24.05

9

कच्चा मकान

60.80

7.60 60.80

8.00

10

पक्कामकान

24.00

6.00 4.00

11(1)

61.20

कच्चा मकान

6.20 6.00 37.20

11(2)

10.50

कच्चा मकान

3.60 37.80

53.80

12

4.00 4.00 16.00

टीन शेड

12.70 7.20 91.44

100.68

कच्चा मकान

13

9.24

परिवार सूची के सरल कमांक 21 पर स्थित है ।

3.30 2.80

41.76

7.20 5.80 41.76

14

कच्चा मकान

नामांतरण पश्चात वैध वारिसानों को मुआवजा राशिका भुगतान किया जावेगा।

18.00

4.50 4.00 18.00

कच्चा मकान

15

9.80

37.24

कच्चा मकान

3.80 37.24

16(1)

15.40 7.80 120.12

पक्कामकान

149.00

16(2)

7.60 3.80 28.88

टीन शेड 6375

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 जून 2023

भाग 1 ]

20 22

भूरसिंह पिता कालूराम

20

23

हरिसिंह पिता कालूराम

20 24

पर्वतसिंह पिता कालूराम

20

विश्राम सिंह पिता पर्वत सिंह

25

20 26

जगदीश पिता कचनसिंह

20 27

फूलसिंह पिता मुंशीलाल

20

कनीराम पिता जगन्नाथसिंह

28

20 29

कृ‌पालसिंह पिता सरजनसिंह

20 30

'रंगलाल पिता मुंशीलाल

20 31

शिवनारायण पिता जगन्नाथ

20 32

रामबाबू पिता जगन्नाथ

20

दीपसिंह पिता गनपतसिंह

33

20 34

जगदीशसिंह पिता गनपतसिंह

35

दीपसिंह पिता गनपतसिंह

20

जगदीश पिता गनपतसिंह

36

20

37

विजयसिंह पिता फतेसिंह

20

लक्ष्मीनारायण पिता बलमतसिंह

38

20 39

पर्वतसिंह पिता जगन्नाथ

20 40

आजादसिंह पिता हीरालाल

20

41

सम्पत बाई पति हीरालाल

20 42

गजराजसिंह पिता बलराम

20 43

सुगनबाई पति दयालसिंह

20 44

हरिसिंह पिता चैनसिंह

45

सुगनबाई पति दयालसिंह

46

काशीराम पिता मांगीलाल

20

जसवंत पिता मांगीलाल

47

48

भजनसिंह पिता मांगीलाल

बनेसिंह पिता मांगीलाल

49

20 50

भजनसिंह पिता मांगीलाल

20 51

बनेसिंह पिता मांगीलाल

20

हरझानसिंह पिता जसवंतसिंह

52

20

काशीराम पिता मांगीलाल

53

54

मोहरसिंह पिता कनीराम

28

20 55

सवित्रिबाई पति सुरजसिंह

20 56

सुन्दरसिंह पिता काशीराम

20 57

प्रेमसिंह पिता हरिसिंह

20

विक्रमसिंह पिता चेनसिंह

58

25.84

17

6.80 3.80 25.84

कच्चा मकान

53.82

18

कच्या मकान 7.80 6.90 53.82

42.78

6.20 42.78

19

कच्चा मकान

6.90

7.60 58.14 58.14

7.65

पक्कामकान

20

5.30 37.10 37.10

21

7.00

कच्चा मकान

49.92

22

7.80 6.40 49.92

कच्चा मकान

7.00

2.80 2.50 7.00

कच्चा मकान

23

8.40 6.03 50.65

114.94

24

कच्चा मकान

9.60 3.75 36.00

6.90 4.10 28.29

41.92

6.40 41.92

कच्चा मकान

6.55

25

5.70 4.50 25.65

42.34

पक्का मकान गाडर (पहला तल)

26

4.45 3.75 16.69

पक्का मकान गाडर

4.20 4.50 18.90

35.59

27

पक्कामकान गाडर (पहला तल) पक्कामकान गाडर 4.45 3.75 16.69

40.80

6.00 40.80

6.80

28

कच्चा मकान

52.36

6.80 52.36

7.70

29

कच्चा मकान

6.60 23.76

3.60

30(1)

47.52

पक्कामकान

3.60 6.60 23.76

30(2)

41.54

41.54

कच्चा मकान

6.70 6.20

31

66.56

32

कच्चा मकान 10.40 6.40 66.56

31.50

7.50 4.20 31.50

33

पक्कामकान

कच्या मकान 14.00 6.50 91.00

145.72

34

7.60 7.20 54.72

टीन शेड

12.00 3.70 44.40

पक्कामकान गाडर (पहला तल)

88.80

35

12.00 3.70 44.40

कच्चा मकान (दूसरा तल)

13.90 3.80 52.82

पक्कामकान गाडर पटटी

58.82

36

गैलरी

3.00 2.00 6.00

7.50 6.70 50.25

70.25

37

कच्चा मकान टीन शेड

8.00 2.50 20.00

8.50 6.60 56.10

81.60

38

कच्चा मकान

8.50 3.00 25.50

7.50 71.25

9.50

पक्कामकान गाडर (पहला तल)

142.50

39(1) 39 ( 2) 39(3)

9.50 7.50 71.25

कच्चा मकान (दूसरा तल)

39(4) 39( 5)

72.45

11.50

72.456.30

40

कच्चा मकान

6.30 39.69 39.69

41

कच्या मकान

6.30

8.70 3.60 31.32

62.64

42

कच्चा मकान

8.70 3.60 31.32

42.70

कच्चा मकान

7.00 6.10 42.70

43

सरल क्रमांक 48 पर श्री मकान होने से परिवार सूची मे एक ही स्थान लाभान्वित होने की पात्रता है ।

10.90 6.30 68.67

86.90

44

6.75 2.70 18.23

कच्चा मकान टीन शेड

23.76

45

8.80 2.70 23.76

पक्का मकान गाजर पटटी

12.80 7.00 89.60

कच्चा मकान

116.20

46

7.00 3.80 26.60

टीन शेक

4.10 4.00 16.40

47

4.00 3.10 12.40 62.70

पक्कामकान कच्चा मकान

11.30 3.00 33.90

टीन शेड

पक्कामकान

8.60 6.70 57.62

48

161.90

9.00 7.00 63.00

9.60 4.30 41.28 6376

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 जून 2023

महुआखंडा पुरा

6.70 52.93 52.93

कच्चा मकान

7.9

1

94/40 1

सुमित्रा बाई पति कल्याणसिंह

44.89

6.70 44.89

कच्चा मकान 6.70

2

94/40 2

गुलाब बाई पति हजारीलाल

55.35

6.55 55.35

कच्चा मकान 8.45

3

94/40 3

संदीपा बाई पति सुरेन्द्रसिंह

4.20 26.04

4

94/40 4

श्यामबाई पिता कल्याणसिंह

कच्चा मकान 6.20

26.04

धारा 3 (8) के अनुसार अपात्र होने से परिवार सूची में शामिल नहीं है ।

6.35 3.50 22.23

120.75

कच्चा मकान

5

94/40 5

आनन्दीबाई पति रायसिंह

10.70 6.35 67.95

6.95 4.40 30.58

66.83

8.20 8.15 66.83

6 6

94/40

राधेश्याम पिता नारायणसिंह

कच्चा मकान

6.80 6.75 45.90

पक्कामकान गाडर

68.10

7

94/40 7

लाखनसिंह पिता नारायणसिंह

5.55 4.00 22.20

कच्चा मकान

40.19

7.05 5.70 40.19

कच्चा मकान

8 8

94/40

चम्पीबाई पति रामबगस

25.02 25.02

कच्चा मकान 6.95 3.60

9

94/40 9

अर्जुनसिंह पिता मोतिलाल

41.10

41.10

6.00 6.85

10

94/40 कल्याणसिंह पिता हजारीलाल

10

कच्चा मकान

44.22

11

94/40 11

सुरेन्द्रसिंह पिता कल्याणसिंह

6.60 6.70 44.22

पक्कामकान गाडर

सरल कमाक 03 पर पत्नी के नाम मकान अंकित है उसी की परिवार सूची में शामिल होने से पृथक से परिवार सूची में अंकित नहीं किया गया है ।

71.50

कच्चा मकान

12

94/40

कनीराम पिता अमरसिंह

12

11.00 6.50 71.50

11.20 4.20 47.04

66.54

कच्चा मकान

13

94/40 13

कमलसिंह पिता अमरसिंह

कुल योग

7.50 2.60 19.50

4111.57

नायब तहसीलदार श्यामपुर का पत्र क्रमांक 156 / रीडर / 2022 श्यामपुर दिनांक 12.10.2022 तथा पत्र कमांक 374/ रीडर / 2023 श्यामपुर दिनांक 20.02.2023 के अनुसार संभावित खूब परिवारों की सूची

संभावित पात्र परिवार

रिमार्क

मुखिया से संबंध

परिवार के मुखिया का स.क. नाम/पिता/ पति का नाम एवं जाति

परिवार के वयस्क सदस्यों के नाम

4

5 वर्ग

परिवार

18 वर्ष से उपर

विधवा / तलाकश गुदा/अ न्य

10

11

12 7

8

9

6

1

आबादी (मंहुआखेडा)

1

पि.वर्ग

55

भगवतीबाई स्वयं

1

भगवतीबाई पति महेन्द्रसिंह

2

1

पि.वर्ग20

युवराज पुत्र

निकिता

1

18

पि.वर्ग

पुत्री

3

4

45

1

पि.वर्ग

सूरजसिंह स्वयं

सूरजसिंह पिता फतेसिंह

सन्दिप 5

1

25

पि.वर्ग

पुत्र

राकेश 6

22

1

पि.वर्ग

पुत्र

7

56

1

पि.वर्ग

कमलाबाई स्वयं

कमलाबाई पति विश्रामसिंह

गोविन्दसिंह 8

1

26

पि.वर्ग

पुत्र

1

पि.वर्ग

38

विजयसिंह स्वयं

9

विजयसिंह पिता फतेसिंह

फतेसिंह

1

पि.वर्ग

81

पिता

10

11

जोधाराम पिता गजराजसिंह

1

पि.वर्ग

28

जोधाराम स्वयं

1

स्वयं

गजराजसिंह 12

गजराजसिंह पिता गंगाराम

13

62

पि.वर्ग

25

1

पि.वर्ग

पुत्र

सोनू

14

1

पि.वर्ग

91

भूलीबाई माता

6377

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 जून 2023

भाग 1 ]

           भगवतसिंह पिता गंगाराम          भगवतसिंह      स्वय         58       पि.वर्ग                   1
15
            हरिओम पिता भगवतसिंह             हरिओम       स्वय         41        पि.वर्ग                  1
16
            नेमसिंह पिता भगवतसिंह           नेमसिंह     स्वयं        28        पि.वर्ग                  1
17
                                          भगवतसिंह      पिता         58        पि.वर्ग                  1
18
19          हाकमसिंह पिता मोरसिंह         हाकमसिंह      स्वयं        45        पि.वर्ग                  1
                                                                                                              प्रधानमंत्री आवास
20         सविताबाई पति हाकमसिंह          सविताबाई      पत्नी        43        पि.वर्ग                        है ।
                                           मोहरसिंह     पिता         70        पि.वर्ग                  1
21
          भारतसिंह पिता हजारीलाल           भारतसिंह     स्वयं        56        पि.वर्ग                  1
22
23                                           इन्दर       पुत्र       29        पि.वर्ग  1
24                                          आजाद         पुत्र       27        पि.वर्ग  1
25          काशीराम पिता रामसिंह          काशीराम       स्वयं        40        पि.वर्ग                  1
26                                         केशरबाई      माता         80        पि.वर्ग          1
           शंकरसिंह पिता जगन्नाथ           शंकरसिंह     स्वय         54        पि.वर्ग                   1
27
                                                         पुत्र       27        पि.वर्ग                   1
28                                           राजू
            रतनसिंह पिता मोरसिंह           रतनसिंह      स्वयं        38        पि.वर्ग                   1
29
            सुन्दर पिता भगवतसिंह                        स्वय         32        पि.वर्ग                   1
30                                          सुन्दर
            हेमसिंह पिता जगन्नाथ            हेमसिंह     स्वयं        53        पि.वर्ग                   1
31
32                                          सुनिल        पुत्र       26        पि.वर्ग                   1
         मेहरवानसिंह पिता हजारीलाल        मेहरवानसिंह   स्वयं        40        पि.वर्ग  1
33
34          बापूलाल पिता जगन्नाथ            बापूलाल     स्वयं        45        पि.वर्ग                   1
            भूरसिंह पिता कालूराम            भूरसिंह     स्वयं        45        पि.वर्ग                   1
35
36                                        फूलियाबाई     माता         89        पि.वर्ग          1
            हरिसिंह पिता कालूराम            हरिसिंह     स्वयं        50        पि.वर्ग                   1
37
38          पर्वतसिंह पिता कालूराम         पर्वतसिंह    स्वयं        66        पि.वर्ग                   1
39                                          गोविन्द      पुत्र       29        पि.वर्ग   1
40         विश्रामसिंह पिता पर्वतसिंह     विश्रामसिंह    स्वय        37        पि.वर्ग                   1
41          जगदीश पिता कंचनसिंह            जगदीश        स्वयं        23        पि.वर्ग   1
42          फूलसिंह पिता मुंशीलाल          फूलसिंह      स्वयं        37        पि.वर्ग                   1
                                                                                                                एक मकान
                                                                                                               आबादी में सरल
                                                                                                               कमांक 28 पर एव
                                                                                                               एक मकान निजी
                                                                                                               भूमि के प्रपत्र व के
43          कनीराम पिता जगन्नाथ            कनीराम       स्वयं         67       पि.वर्ग                   1
                                                                                                               सरल कमांक 24
                                                                                                               पर स्थित है
                                                                                                               जिसका मुआवजा
                                                                                                               भुगतान किया जा
                                                                                                               चुका है ।
44                                        विनयसिंह       पुत्र        35       पि.वर्ग                   1
45                                          नेमसिंह      पुत्र       40        पि.वर्ग                   1
46        कृपालसिंह पिता सरजनसिंह          कृपालसिंह    स्वयं        42         पि.वर्ग                  1
47          रंगलाल पिता मुंशीलाल            रंगलाल       स्वयं        57       पि.वर्ग                   1
48        शिवनारायण पिता जगन्नाथ          शिवनारायण      स्वयं        38       पि.वर्ग                   1
49                                         जगन्नाथ       पिता         73        पि.वर्ग                  1
50          रामबाबूपिता जगन्नाथ             रामबाबू      स्वयं        43       पि.वर्ग                   1
51                                           तनुजा       पुत्री       18       पि.वर्ग   1
52         दीपसिंह पिता गनपतसिंह            दीपसिंह      स्वयं        37        पि.वर्ग                   1
53       जगदीशसिंह पिता गनपतसिंह          जगदीशसिंह      स्वयं        40        पि.वर्ग                   1
54                                         गनपतसिंह      पिता         68        पि.वर्ग                   1
55       लक्ष्मीनारायण पिता बलमतसिंह      लक्ष्मीनारायण  स्वयं        38        पि.वर्ग                   1
56                                         बलमतसिंह      पिता         75        पि.वर्ग                   1
57          पर्वतसिंह पिता जगन्नाथ         पर्वतसिंह     स्वयं        48        पि.वर्ग                   1
58                                           मोहन         पुत्र       25        पि.वर्ग                   1
59                                          श्रीओम        पुत्र       21        पि.वर्ग  1

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 जून 2023

6378

1

पि.वर्ग

43

स्वयं

आजादसिंह

आजादसिंह पिता हीरालाल

60

1

पि.वर्ग

73

सम्पतबाई स्वयं

सम्पतबाई पिता हीरालाल

61

1

पि.वर्ग

32

गजराजसिंह स्वयं

गजराजसिंह पिता बलराम

62

1

पि.वर्ग

63

सुगनबाई स्वय

63

1

सुगनबाई बेवा दयालसिंह

पि.वर्ग

62

हरिसिंह स्वयं

हरिसिंह पिता चैनसिंह

64

1

पि.वर्ग

61

स्वयं

काशीराम

काशीराम पिता मांगीलाल

65

1

पि.वर्ग

44

सुमेरसिंह पुत्र

66

1

पि.वर्ग

70

स्वयं

जसवंत

जसवंत पिता मांगीलाल

67

1

पि.वर्ग

65

स्वयं

भजनसिंह

भजनसिंह पिता मांगीलाल

68

1

पि.वर्ग

27

राजेन्द्र पुत्र

69

1

पि.वर्ग

25

पुत्र

हाकमसिंह

70

1

पि.वर्ग

55

स्वयं

बनेसिंह

बनेसिंह पिता मांगीलाल

71

1

पि.वर्ग

28

जगदीश पुत्र

72

1

पि.वर्ग

32

स्वयं

हरज्ञानसिंह

हरज्ञानसिंह पिता जसवंतसिंह

73

1

पि.वर्ग

53

स्वयं

मोहरसिंह

मोहरसिंह पिता कनीराम

74

1

पि.वर्ग

22

ब्रजमोहन पुत्र

75

1

पि.वर्ग

स्वयं

सावित्रीबाई

सावित्रीबाई पति सूरजसिंह

76

1

पि.वर्ग

46

सुन्दरसिंह स्वयं

77

सुन्दरसिंह पिता काशीराम

1

पि.वर्ग

38

स्वयं

प्रेमसिंह

प्रेमसिंह पिता हरिसिंह

78

1

पि.वर्ग

31

स्वयं

विक्रमसिंह

विक्रमसिंह पिता चैनसिंह

79

1

आबादी (मंहुआखेडा पुरा)

पि.वर्ग

49

स्वय

सुमित्राबाई

80 सुमित्राबाई पति कल्याणसिंह

1

पि.वर्ग

86

स्वयं

गुलाबबाई

81

गुलाबबाई बेवा हजारीलाल

1

पि.वर्ग

29

स्वयं

संदीपाबाई

82

संदीपाबाई पति सुरेन्द्रसिंह

1

पि.वर्ग

52

आनन्दीबाई स्वयं

आनन्दीबाई पति रायसिंह

83

1

पि.वर्ग

37

राधेश्याम स्वय

राधेश्याम पिता नारायणसिंह

84

1

पि.वर्ग

41

लाखनसिंह स्वयं

लाखनसिह पिता नारायणसिंह

85

1

पि.वर्ग

68

चम्पीबाई स्वयं

चम्पीबाई बेवा रामबगस

86

1

पि.वर्ग

31

राकेश

पुत्र

87

1

पि.वर्ग

61

अर्जुनसिंह स्वयं

88

अर्जुनसिंह पिता मोतीलाल

1

पि.वर्ग

27

मोरसिंह पुत्र

89

1

पि.वर्ग

22

पुत्र

संजू

90

1

51

पि.वर्ग

स्वयं

कल्याणसिह

कल्याणसिंह पिता हजारीलाल

91

1

पि.वर्ग

78

स्वय

कनीराम

कनीराम पिता अमरसिंह

92

1

पि.वर्ग

62

कमलसिंह स्वयं

कमलसिंह पिता अमरसिंह

93

निजी/शासकीय (मंहुआखेडा)

1

पि.वर्ग

35

स्वय

भरतराम

भरतराम पिता बलवंतसिंह

94

1

पि.वर्ग

50

कन्चनसिंह स्वय

कंचनसिंह पिता मुंशीलाल

95

1

पि.वर्ग27

धीरपसिंह पुत्र

96

1 शासकीय भूमिमें

पि.वर्ग

61

स्वयं

मांगीलाल

मांगीलाल पिता घासीराम

97

शासकीय भूमि में

1

पि.वर्ग

69

स्वय

घीसीबाई

घीसीबाई पत्नी घासीराम

98

1

शासकीय भूमिमें

पि.वर्ग

53

स्वयं

बाबूलाल

99

बाबूलाल पिता घासीराम

1

शासकीय भूमि में

पि.वर्ग

55

स्वयं

'अयोध्या बाई

100 अयोध्या बाई पत्नी बापूलाल

1 शासकीय भूमिमें

पि.वर्ग

स्वयं

ब्रजराज

101

ब्रजराज पिता बापूलाल

1 शासकीय भूमिमें

पि.वर्ग

65

स्वयं

मांगीलाल

मांगीलाल पिता गोरेलाल

102

1

पि.वर्ग

25

सुरेन्द्रसिंह पुत्र

103

1

पि.वर्ग

24

जितेंद्र

पुत्र

104

1

पि.वर्ग

34

स्वयं

तेजसिंह

तेजसिंह पिता जसवंतसिंह

105

शासकीय भूमिमें

1

पि.वर्ग

26

स्वयं

राजू

106 राजू, हरज्ञान, पप्पू पिता काशीराम

1

पि.वर्ग

21

स्वयं

पप्पू

107

1

पि.वर्ग

48

स्वयं

हेमसिंह

हेमसिंह पिता जालमसिंह

108

1

पि.वर्ग

22

पुत्र

बहादुर

109

1

पि.वर्ग

58

स्वयं

बद्रीलाल

बद्रीलाल पिता मानसिंह

110 6379

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 जून 2023

भाग 1 ]

1

पिवर्ग

21

लक्ष्मीनारायण पुत्र

111

1

अजा

76

स्वयं

रामकलीबाई

112

रामकलीबाई बेवा गोपालसिंह

1

अजा

36

राजेन्द्रसिंह स्वयं

राजेन्द्रसिंह पिता गोपालसिंह

113

1

अजा

53

ग्यारसीराम स्वयं

ग्यारसीराम पिता गोपालसिंह

114

1

अजा

22

राधेश्याम पुत्र

115

1

अजा

स्वयं

50

बटनलाल

बटन पिता गोपालसिंह

116

1

26

पि.वर्ग

स्वयं

माखनसिंह

माखनसिंह पिता रंगलाल

117

1

पि.वर्ग

स्वयं

प्रधानमंत्री आवास है ।

लाखनसिंह

118

लाखनसिंह पिता जालमसिंह

1

स्वयं

पि.वर्ग

राजेन्द्रसिंह

राजेन्द्रसिंह पिता लाखनसिंह

119

1

अजा

25

स्वयं

दिलीप

दिलीप पिता हरिनारायण

120

1

42

अजा

स्वयं

सरदारसिंह

सरदारसिंह पिता दयाराम

121

1

73

अजा

पिता

दयाराम

122

1

अजा

28

स्वयं

माधवसिंह

माधवसिंह पिता दयाराम

123

1

पि.वर्ग

86

गुलाबबाई स्वयं

124

गुलाबबाई बेवा नन्नूलाल

1

अजा

55

स्वयं

भूरेलाल

125

भूरेलाल पिता नन्नूलाल

1

अजा

60

हरिनारायण स्वयं

126

हरिनारायण पिता नन्नूलाल

1

35

पि.वर्ग

स्वय

देवसिंह

देवसिंह पिता नारायणसिंह

127

1

31

पि.वर्ग

गोपाल स्वयं

गोपाल पिता नारायणसिंह

128

1

पि.वर्ग

68

नारायणसिंह स्वयं

नारायणसिंह पिता गंगाराम

129

1

पि.वर्ग

25

लखपतसिंह स्वयं

लखपतसिंह पिता सजनसिंह

130

1

43

पि.वर्ग

स्वयं

ज्ञानसिंह

131

ज्ञानसिंह पिता अमरसिंह

1

पि.वर्ग

58

स्वयं

गुलाबबाई

132

गुलाबबाई बेवा जालमसिंह

1

पि.वर्ग

स्वयं

35

सीताराम

सीताराम पिता जालमसिंह

133

1

पि.वर्ग

24

स्वय

सोनू

134

सोनू पिता हेमसिंह

1

48

पि.वर्ग

स्वयं

चन्दरसिंह

चन्दरसिंह पिता जालमसिंह

135

1

22

पि.वर्ग

रामस्वरूप पुत्र

136

1

पि.वर्ग

32

भगवानसिंह स्वयं

भगवानसिंह पिता प्रतापसिंह

137

1

पि.वर्ग

53

स्वयं

प्रतापसिंह

प्रतापसिंह पिता जालमसिंह

138

1

पि.वर्ग

25

सुनील पुत्र

139

निजी (मंहुआखेडा पुरा)

1

52

पि.वर्ग

स्वयं

फूलसिंह

140

फूलसिंह पिता फतेहसिंह

1

पि.वर्ग

70

भारतसिंह स्वयं

भारतसिंह पिता मांगीलाल

141

पि.वर्ग 1

28

जगदीश पुत्र

142

1

26

पि.वर्ग

राजन

पुत्र

143

पि.वर्ग 1

37

लाखन सिंह पुत्र

144

1

पि.वर्ग

51

स्वयं

मांगीलाल

मांगीलाल पिता अमरसिंह

145

1

पि.वर्ग

32

प्रेमसिंह पुत्र

146

1

पि.वर्ग

29

पुत्र

147

सोनू

1

पि.वर्ग

43

स्वय

इन्दरसिंह

148

इन्दरसिंह पिता चैनसिंह

1

माता

67

पि.वर्ग

प्रेमबाई

149

पि.वर्ग 1

29

भाई

अचलसिंह

150

1

34

पि.वर्ग

स्वयं

हिम्मतसिंह

हिम्मतसिंह पिता चैनसिंह

151

1

74

अजा

जमनीबाई स्वयं

152

जमनीबाई बेवा जगन्नाथ

1

अजा

35

पुत्र

रामबाबू

153

1

पि.वर्ग

82

स्वयं

अमरसिंह

अमरसिंह पिता भंवरजी

154

1

40

पि.वर्ग

स्वयं

भूलीबाई

155

भूलीबाई पति सरजनसिंह

1

41

पि.वर्ग

स्वयं

अर्जुनसिंह

156

अर्जुनसिंह पिता कालूराम

1

पि.वर्ग

माता

91

भागवतीबाई

157

1

अजा

80

स्वयं

सरजूबाई

158

सरजूबाई बेवा बापूलाल

1

अजा

स्वयं

सन्तराबाई

प्रधानमंत्री आवास है ।

159

सन्तराबाई पिता बापूलाल

1

अजा

54

स्वय

बनेसिंह

160

बनेसिंह पिता बापूलाल

1

अजा

26

रामवतार पुत्र

161 [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 23 जून 2023

6380

1

43

पि.वर्ग

162

सुगनबाई स्वय

सुगनबाई बेवा जालमसिंह

1

स्वयं

पि.वर्ग

27

163

सुरेन्द्रसिंह

सुरेन्द्रसिंह पिता गोरेलाल

1

पि.वर्ग

24

स्वयं

बादामसिंह

बादामसिंह पिता जालमसिंह

164

1

स्वयं

29

पि.वर्ग

माखनसिंह

माखनसिंह पिता जालमसिंह

165

1

31

पि.वर्ग

पेजामसिंह स्वयं

पेजामसिंह पिता रामसिंह

166

1

28

पि.वर्ग

राकेश स्वयं

राकेश पिता रामसिंह

167

1

30

पि.वर्ग

स्वयं

168

कृपालसिंह

कृपालसिंह पिता रामसिंह

1

स्वयं

75

पि.वर्ग

169

बाबूलाल

बापूलाल पिता गवाजी

1 मकान पत्नी कैशर बाइ (फीत) के नाम पर दर्ज है ) परिवार सूची में शामिल नहीं किया गया है ।

1

स्वयं

48

पि.वर्ग

सरजनसिंह

सरजनसिंह पिता गवाजी

170

1

43

स्वयं

पि.वर्ग

अन्तरसिंह

अन्तरसिंह पिता गंगाराम

171

1

41

पि.वर्ग

स्वयं

रायसिंह

रायसिंह पिता गवाजी

172

1

40

स्वयं

पि.वर्ग

इन्दरसिंह

इन्दरसिंह पिता बलराम

173

1

स्वयं

73

पि.वर्ग

बलराम

बलराम पिता गवाजी

174

1

स्वयं

पि.वर्ग

33

रसलबाई

175

रसलबाई बेवा आजादसिंह

1

56

पि.वर्ग

स्वय

गोरेलाल

176

गोरेलाल पिता गवाजी

1

26

पि.वर्ग

गोविन्द पुत्र

177

1

स्वयं

43

पि.वर्ग

बद्रीलाल

178

बद्रीलाल पिता बापूलाल

शासकीय भूमि में

1

पि.वर्ग

23

पुत्र

179

दुर्गेश

1

पि.वर्ग

89

पिता

180

बापूलाल

1 शासकीय भूमि में

49

पि.वर्ग

181

भूरीबाई स्वयं

भूरीबाई पति दयालसिंह

1

42

पि.वर्ग

स्वयं

आजादसिंह

आजादसिंह पिता कमलसिंह

182

1

29

स्वयं

पि.वर्ग

रामसियाबाई

रामसियाबाई पति राजेश

183

1

स्वयं

22

पि.वर्ग

रामकैलाश

184

रामकैलाश पिता सरजनसिंह

1

54

पि.वर्ग

सरजनसिंह पिता

185

1

पि.वर्ग

52

स्वयं

भारत

भारत पिता मांगीलाल

186

1

35

स्वयं

पि.वर्ग

सन्तोषबाई

187

संतोषबाई पति राधेश्याम

1

30

स्वयं

गोविन्दसिंह

पि.वर्ग

188 गोविन्दसिंह पिता नारायणसिंह

1

स्वयं

71

पि.वर्ग

नारायणसिंह

नारायणसिंह पिता मोतीलाल

189

1

पि.वर्ग

38

प्रेमसिंह स्वयं

190

प्रेमसिंह पिता नारायणसिंह

1

37

अजा

संगीताबाई स्वयं

191         संगीताबाई पति रामबाबू
            अनिलसिंह पिता हेमसिंह         अनिलसिंह      स्वयं        28       पि.वर्ग                   1
192
          रामनारायण पिता शंकरसिंह         रामनारायण     स्वयं        35       पि.वर्ग                  1
193
             हेमराज पिता बद्रीलाल           हेमराज      स्वयं        23       पि.वर्ग                  1
194
195        सरजनसिंह पिता जगन्नाथ          सरजनसिंह      स्वयं        58       पि.वर्ग                  1
196                                       अचलसिंह        पुत्र                पि.वर्ग19 1
197                                       लखपत सिंह     पुत्र        26       पि.वर्ग   1
198       भगवानसिंह पिता कमलसिंह         भगवानसिंह      स्वयं        33       पि.वर्ग                  1
199         सन्तराबाई पति हरिप्रसाद        सन्तराबाई    स्वय         31       पि.वर्ग                   1
                                                                     37                                 1

श्यामसिंह स्वयं

पि.वर्ग

200

श्यामसिंह पिता कमलसिंह

पत्नी संगीतबाई के नाम पृथक से मकान है किन्तु पति पत्नी को एक इकाई परिवार मानने से पृथक से पत्नी का नाम परिवार सूची में अंकित नहीं है ।

1

स्वयं

40

पि.वर्ग

रामदयाल

201

रामदयाल पिता कमलसिह 6381

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 जून 2023

भाग 1 ]

202

सीमाबाई स्वयं सीमाबाई पति प्रकाश

1

32

पि.वर्ग

पति पत्नी को एक इकाई परिवार मानने से पृथक से पति का नाम परिवार सूची में अंकित नहीं है ।

25

1

अनिल स्वयं

203

अनिल पिता प्रितमसिंह

पि.वर्ग

1

पिता 204

प्रीतमसिंह

स्वयं

राकेश 205

राकेश पिता रामबगस

माता

चम्पीबाई 206

207

विक्रमसिंह स्वयं विक्रमसिंह पिता रामबगस

नवरंग बाई बेवा श्याम सिंह

स्वयं 208

नवरंग बाई

भगवानसिंह 209

स्वयं भगवान सिंह पिता हरी सिंह

जानकी बाई जानकी बाई बेवा जगन्नाथ

स्वयं 210

211

अभयसिंह 42

पि.वर्ग

1

31

पि.वर्ग

पति पत्नी को एक इकाई परिवार मामने से पृथक से पत्नी का नाम परिवार सूची में अंकित नहीं है ।

68

1

पि.वर्ग

1

31

पि.वर्ग

1

26

पि.वर्ग

1

35

पि.वर्ग

75

1

पि.वर्ग

1

55

पिता अभयसिंह पिता मांगीलाल

पीएम आवास मंहुआखेडा

स्वयं

दिलीप 212 दिलीप पिता हरिनारायण (डबल)

213

स्वयं रतनसिंह पिता दयाराम

रतनसिंह

पीएम आवास मंहुआखेडा पुरा

स्वयं

दयालसिंह 214 दयालसिंह पिता बापूलाल (डबल) योग -

पि.वर्ग

25

अजा

1

33

अजा

पि.वर्ग

52

28

150

33

नायब तहसीलदार श्यामपुर से प्राप्त उपरोक्त वर्णित डूब परिवारों की सूची संभावित है, जिनके सत्यापन हेतु अधिनिर्णय के पूर्व प्रभावित परिवारों से पात्रता संबधी दस्तावेज प्राप्त किये जावेगे । पात्रता संबधी दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने का उत्तरदायित्व स्वयं पात्र परिवार का रहेगा अन्यथा की दशा में उपरोक्त वर्णित परिवार को अपात्र मानकर अधिनिर्णय पारित किया जावेगा ।

प्रस्तावित भूमि के अर्जन के कारण प्रभावित कुटुम्बो के पुनर्वसान और पुनर्व्यवस्थापन हेतु ग्राम गवा तहसील श्यामपुर जिला सीहोर की शासकीय भूमि खसरा न. 104/1 कुल रकबा 19.543 हेक्टेयर भूमि कार्यालय कलेक्टर जिला सीहोर के प्रकरण क्रमांक 89/व-121 /2021-22 में पारित आदेश दिनांक 09/09/2021 को आवंटित की गई है तथा प्रभावित कुटुम्बो के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन हेतु आयुक्त कार्यालय कमिशनर भोपाल के पत्र क्रमांक 11081 / 13 / राजस्व-2/2022 भोपाल दिनांक16/12/2022 के द्वारा पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन नीति अनुमोदित की गई है जिसका सार निम्नानुसार है ।

1. ग्रामीण क्षेत्र में प्रभावित किसी मकान से वंचित किये जाने की दशा में प्रधानमंत्री आवास योजना विनिर्देशों के अनुसार एक निर्मित मकान के बदले मकान के समतुल्य खर्च प्रस्थापित किया जा सकेगा ।

2. कंडिका-1 में वर्णित फायदों को ऐसे किसी प्रभावित कुटुम्बों को, जो वासक्षेत्र भूमि से रहित है और जो प्रमावित क्षेत्रो की अधिसूचना की तारीख के पूर्ववर्ती क्षेत्रों की अधिसूचना की तारीख के पूर्ववर्ती तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में रह रहा है ओर जिसे ऐसे क्षेत्र से अनिच्छा से विस्थापित किया गया है भी विस्तारित किया जायेगा ।

3. समुचित सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि प्रभावित कुटुम्बों के लिए निम्नलिखित विकल्पों का उपबंध किया गया है ।

(क) जहां परियोजना के माध्यम से कार्य सृजित किया जाता है, वहां अपेक्षित क्षेत्रों में समुचित प्रशिक्षण देने और कौशल विकास करने के पश्चात प्रत्येक प्रभावित कुटुम्ब के कम से कम एक सदस्य के लिए उस दर पर जो तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में उपबन्धित न्यूनत्तम मजदूरी से कम न हो, उस परियोजना में नियोजन का उपबंध किया जाना या ऐसी अन्य परियोजना में ऐसे कार्य की, जिसकी अपेक्षा की जाए , व्यवस्था किया जाना ।

या

(ख) प्रति प्रभावित कुटुम्ब पांच लाख रुपये का एक बारगी संदाय ।

या [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 जून 2023

6382

(ग) वार्षिकी पालिसियों, जिनके द्वारा कृषिक श्रमिको के लिए उपरोक्त कीमत सूचकांक के समुचित सूचकांकन के अनुसार बीस वर्ष तक प्रति कुटुम्ब कम से कम दो हजार रुपये प्रति मास का संदाय किया जाएगा ।

4. ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुंब, जिसे अर्जित भूमि से विस्थापित किया गया है, को अधिनिर्णय की तारीख से एक वर्ष की अवधि तक प्रतिमास तीन हजार रुपयें के समतुल्य मासवार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जायेगा।

5. ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुंब जो विस्थापित हुआ है, को कुटुंब , भवन सामग्री, घरेलू सामग्री और पशुओं के स्थानांतरण के लिए परिवहन खर्च के रुप में एक बार पचास हजार रुपये की वित्तीय सहायता दी जायेगी ।

6. पशु या छोटी दुकान रखने वाला प्रत्येक प्रभावित कुटुम्ब ऐसी रकम की वित्तीय सहायता, यथास्थिति, पशुबाडे या छोटी दुकान के निर्माण के लिए एक बारगी पच्चीस हजार रुपए की सहायता प्राप्त करेगा ।

7. प्रभावित कुटुंबो को जलाशय में मछली पकडने के अधिकार की अनुज्ञा रोजगार सृजन के विरुद्ध दी जा सकेगी ।

8. प्रत्येक प्रभावित कुटुंब को केवल एक बार पचास हजार रुपयें" पुर्नव्यवस्थापन मत्ता" दिया जायेगा ।

9. प्रभावित कुटुंबो को आवंटित भूमि या मकान के रजिस्ट्रीकरण के लिए संदेय स्टाम्प शुल्क ओर अन्य फीस का वहन अपेक्षक निकाय द्वारा किया जायेगा ।

10. प्रभावित कुटुंबो को आवंटित मकान के लिए भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होगी ।

11. अधिनियम 2013 की तीसरी अनुसूची अनुसार प्रभावित कुटुंबो/जनसमुदाय

12. सभी पुर्नव्यवस्थापित कुटुंबो के लिए पुर्नव्यवस्थापित ग्रामों के भीतर सड़क और पक्की सड़क, मार्ग से जुडी बारहमासी सड़क और सुखाधिकार की पर्याप्त व्यवस्था ।

13. वास्तविक पुर्नव्यवस्थापन के पहले उचित निकासी और स्वच्छता योजनाएं निष्पादित की जाये ।

14. भारत सरकार द्वारा विहित मानको के अनुसार प्रत्येक कुटुंब के लिए सुरक्षित पेयजल का एक या अधिक सुनिश्चित संसाधन ।

15 पशु के लिये पेयजल की व्यवस्था ।

16. उचित मूल्य की दुकान की युक्तियुक्त संख्या ।

17. विस्थापित व्यक्तियों के पुर्नव्यवस्थापन के लिये स्थापित स्थान को मुख्य मार्ग तक उपयुक्त परिवहन सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी जिसमें नजदीकी विकास केन्द्र / शहरी रिहायशों से स्थानीय बस सेवाओं के माध्यम से सार्वजनिक परिवहन सुविधायें सम्मिलित है ।

18. जाति समुदायों और उनकी प्रथाओ के आधार पर कब्रिस्तान या शवदाह गृह ।

19. स्वच्छता के लिए सुविधाएं जिसके अंतर्गत व्यक्तिगत प्रसाधन बिन्दु ।

20. प्रत्येक घर और सार्वजनिक प्रकाश के लिए व्यक्तिगत एकल विद्युत कनेक्शन (या सौर उर्जा जैसे उर्जा के गैर- परंपरागत संसाधनों के माध्यम से कनेक्शन)

21. शिशु ओर माता को पूरक पोषणीय सेवाएं उपलब्ध कराने वाली आंगनवाडी ।

22. निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (2009 का 35 ) के उपबंधो के अनुसार विद्यालय ।

23. दो किलोमीटर क्षेत्र के भीतर उप स्वास्थ्य केन्द्र नही होने पर उप स्वास्थ्य केन्द्र ।

24. भारत सरकार द्वारा यथाविहित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र । 25. बच्चों के लिये कीडा क्षेत्र ।

26. प्रत्येक सौ कुटुंबों के लिए एक सामुदायिक भवन ।

27. प्रभावित क्षेत्र की संख्या और उनके आयाम से संगत प्रत्येक पचास कुटुंबो के लिए पूजा स्थल और सामुदायिक सभा के लिए चौपाल/ वृक्ष चौतरा ।

6383

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 जून 2023

भाग 1 ]

28. व्यवस्थापन के लिये समुचित सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराई जाये यदि आवश्यक हो ।

29. मानको के अनुसार पशुपालन सेवा केन्द्र ।

30. प्रभावित कुटुंबो के पुर्नव्यवस्थापन हेतु तहसील श्यामपुर के ग्राम गवा में शासकीय भूमि खसरा न. 104/1 मे रकबा 19.543 हे. भूमिद्वारा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, नरसिंहगढ़ को आवंटित की गई है । पार्वती परियोजना अंतर्गत प्रभावित कुटुंबो को उपरोक्तानुसार पुर्नवासन और पुर्नव्यवस्थापन नीति के तहत एक 11x15 वर्गमीटर (1775 वर्गफीट) का आवासीय भू- खण्ड मौजा गवा की आवंटित भूमि में प्रभावित कुटुंबो की मांग अनुसार आवंटन की कार्यवाही लॉटरी के माध्यम से की जावेगी ।

31. उपरोक्तानुसार लाभ एवं सुविधायें प्रभावित व्यक्तियों को प्रभावित ग्राम / मकानों में अधिनियम 2013 की धारा-11 के प्रकाशन दिनांक के पूर्व तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में निवास करने की स्थिती में ही देय होगे तथा धारा -11 के प्रकाशन दिनांक के पूर्व तीन वर्ष सें अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में निवास को प्रमाणित किये जाने हेतु दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने का उत्तरदायित्व संबंधित प्रभावित कुटुंबो का होगा ।

32. अधिनियम की धारा 3 डी के तहत प्रभावित कुटुंब द्वारा 18 वर्ष की आयुधारा -11 की प्रारंभिक अधिसूचना दिनांक के पूर्व पूर्ण किये जाने का प्रमाण प्रस्तुत किये जाने पर ही उपरोक्तानुसार सुविधायें एवं लाभ प्रभावित व्यक्ति / कुटुंब को दिया जावेगा ।

1- प्रकरण में वृहद स्तर पर पुर्नवास एवं पुर्नव्यवस्थापन होने से प्रभावित परिवारों के इस्थल सत्यापन कार्य में अधिक समय लगने के कारण धारा -19 का विहित अवधि में नही हो पाया है सदभाविक विलंब होने से धारा -19 (7) के अंतर्गत 12 मास की अवधि बढाई जाती है ।

2- भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी तहसील श्यामपुर जिला सीहोर के कार्यालय में किया जा सकता है ।

३- अधिसूचना में प्रकाशित मकान/ परिवार सत्यापन के संबंध में यदि प्रकाशन उपरांत मकान के रकबे में कमी - वेशी तथा परिवार सत्यापन में पात्र-अपात्र के संबध में कोई आपत्ति या आपेक्ष प्राप्त होता है या ऐसा कोई तथ्य संज्ञान में आता है जो विधिअनुरूप न हो तों निर्णय लेने का अधिकार भू-अर्जन अधिकारी / अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अनुभाग सीहोर के पास सुरक्षित रहेगा ।

[ भाग 1 6384

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 जून 2023

प्रकरण क्रमांक 04 / अ-82/2021-22 चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि / मकानो की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है ।

-: अनुसूची:-

भूमि / मकानो का वर्णन

(क) जिला सीहोर

(ख) तहसील श्यामपुर

(ग) ग्राम - रावतखेड़ा

(घ) क्षेत्रफल- भूमि 3.976 हेक्टे. मकान 7589.61 वर्ग मीटर

भूमि

स.क.

सर्वे नंबर

भूमि स्वामी का नाम, पिता/ पति का नाम , जाति

कुल रकबा (हैं.)

प्रभावित रकबा (हैं.)

स्थित परिसम्पत्ति रिमार्क

1

2

3

4

5

6

7

1 रामलाल पुत्र जयसिंह जाति कुडमी पता आछारोही सीहोर मध्यप्रेदश

कुआ-1

166/1 1.465 0.122

यूबवेल 1

2

1.619 0.102

166/2

भारतसिंह पुत्र गुलाबसिंह जाति राजपूत हिस्सा 1/2 शिवपाल सिंह पुत्र गुलाब सिंह जाति राजपूत हिस्सा 1/2 पता रावतखेडा श्यामपुर सीहोर मध्यप्रदेश

3

79/7

कृष्णाकुंवर पत्नी नारायण सिंह जाति राजपूत पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी

0.202 0.202

166/3 0.558 0.202 ट्यूबबेल -1

4

महेन्द्र सिंह भंवरलाल पुत्र मांगीलाल अनंतकुंवर पुत्री मांगीलाल जाति राजपूत पता ग्राम भूमिस्वामी हिस्सा समान भाग

147/2 1.060 0.100

5

भंवरलाल पुत्र मोतीसिंह जाति राजपूत पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी

0.137

9/1 , 10, 11 0.137

6

0.032

9/2, 10, 11 0.032

कृष्णाकुंवर बेवा भगवानसिंह जाति राजपूत हिस्सा 1/2 कमलसिंह पुत्र भगवानसिंह जाति राजपूत हिस्सा 1/2 पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी

13

0.024 0.024

7

जगन्नाथ पुत्री कालूराम जाति सेरिया हिस्सा 1/5 , रामप्रसाद पुत्र कालूराम जाति सेरिया हिस्ससा 1/5, नारानी पुत्री कालूराम जाति सेरिया हिस्सा 1/5 , लक्षमन पुत्र कालूराम जाति सेरिया हिस्सा 1/5, लालजी पुत्र कालुराम जाति सेरिया हिस्सा 1/5 पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी

14

0.065 0.065

0.020 0.020

16

8

हरकुंवर बेवा अर्जुन सिंह जाति राजपूत पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी

17

0.036 0.036

9

18

खुशीलाल पुत्र गणपत जाति चमार पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी

0.049 0.049

19

10 राजेन्द्र सिंह पुत्र अर्जुन सिंह जाति राजपूत पता रावतखेडा श्यामपुर मध्यप्रदेश

0.053 0.053

11

20/1 0.032 0.032

गंगाराम पिता चुन्नीलाल सावित्रीबाई बेवा चुन्नीलाल , कमलबाई पुत्री चुन्नीलाल जाति चमार पता रावतखेडा सीहोर मध्यप्रदेश

7 6385

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 जून 2023

भाग 1 ]

0.036 0.036

20/2

12 देवीराम पुत्र धन्ना जाति चमार पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी

0.036

0.036

20/3

भोला पुत्र धन्ना जाति चमार पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी

13

21/1 0.971 0.060

ब्रजनाथसिंह पुत्र प्रहलाद सिंह जाति राजपूत पता सीहोर मध्यप्रदेश

14

0.060

0.097

21/2

15 सुरेन्द्र सिंह पुत्र प्रहलाद सिंह जाति राजपूत पता सीहोर मध्यप्रदेश

0.101 0.060

21/3

16

महेन्द्र सिंह पुत्र ओमप्रकाश सिंह जाति राजपूत हिस्सा 1/2, प्रवीणसिंह पुत्र ओमप्रकाश सिंह जाति राजपूत हिस्सा 1/2 पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी

0.060

0.101

21/4

17 कृष्णकुंवर पत्नी लक्ष्मणसिंह जाति राजपूत पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी

0.060

0.109

22

18

पुनिया बाई बेवा हरकिशन जाति सेरिया हिस्सा 1/5, राजेश पुत्र हरकिशन जाति सेरिया हिस्सा 1/5, विष्णु पुत्र हरकिशन जाति सेरिया हिस्सा 1/5, राम ना.बा. पुत्र हरकिशन सर. माता जाति सेरिया हिस्सा 1/5, कृष्ण पुत्र हरकिशन जाति सेरिया हिस्सा 1/5 पता रावतखेडा श्यामपुर सीहोर मध्यप्रदेश

0.117

0.117

23

19

नन्नूगोकल पिता बंशी गोरिया, पिता देव्या पुनिया बाई बेवा हरकिशन, कष्णाबाई ना.बा. राजेश राम ना.बा पिता हरकिशन सर. माता. स्वयं जाति सेरिया पता सा. देह भूमिस्वामी

ट्यूबवेल-1

0.075

0.150

24/1

20 हरकुंवर बेवा अर्जुन सिंह जाति राजपूत पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी

0.036

0.073

24/2

21 मानकुंवर बेवा गुलाबसिंह जाति राजपूत रावतखेडा श्यामपुर सीहोर मध्यप्रदेश

0.012

0.024

24/3

22 बलराम सिंह पुत्र विष्णुनाथ सिंह जाति राजपूत पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी

0.012

0.024

24/4

23 कृपाल सिंह पुत्र विष्णुनाथ सिंह जाति राजपूत पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी

0.029 0.012

24/5

24 राजेन्द्र सिंह पुत्र विष्णुनाथ सिंह जाति राजपूत पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी

207/56/2 0.235 0.235

25 जगन्नाथ सिंह पुत्र दीपसिंह जाति राजपूत पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी

0.416

0.416

207/56/3

26 धनराज सिंह पुत्र दीपसिंह जाति राजपूत पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी

0.255

0.255

112/2

27 जयपाल सिंह पुत्र ब्रजनाथ सिंह जाति राजपूत पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी

ट्यूबबेल-1

0.080

0.571

162/3

28 कृष्णाबाई पत्नी रामलाल जाति कुडमी पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी

ट्यूबवेल-1

0.202 0.202

152/5

29 भवरलाल पुत्र मांगीलाल जाति राजपूत पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी

1.113 0.166

147/1

30

महेन्द्र सिंह सोलंकी पिता रामनाथ सोलंकी जाति राजपूत हिस्सा 1/2, वीरेन्द्र सिंह सोलंकी पिता रामनाथ सोलंकी जाति राजपूत हिस्सा 1/2 पता निवासी आछारोही श्यामपुर सीहोर मध्यप्रदेश

0.015

0.097

147/4

31

महेन्द्र सिंह भवंरलाल पुत्र मांगीलाल अनंतकुंवर पुत्री मांगीलाल जाति राजपूत पता ग्राम भूमिस्वामी हिस्सा समान भाग सीहोर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी

0.408

1.214

4/2

32

बद्रीप्रसाद पुत्र पन्नालाल जाति चमार हिस्सा 1/2, बाबूलाल पुत्र पन्नालाल जाति चमार हिस्सा 1/2 पता रावतखेडा श्यामपुर सीहोर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी

ट्यूचबेल-1

0.230

0.230

25/2

33 देवीसिंह पुत्र शिग्गूरािष्ह जाति राजपूत पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी

0.045 0.045

26

34 शिवसिंह पुत्र तेजसिंह जाति राजपूत पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी

ट्यूबवेल-1

0.089 0.030

28/2

35 विक्रम सिंह पुत्र मोतीसिंह जाति राजपूत पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 जून 2023

6386

ट्यूबबेल-1

44/1/1 0.057 0.033

36 तंवरलाल पुत्र भवरलाल जाति राजपूत पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी

37

193/12

गोपाल पत्नी अर्जुन सिंह जाति राजपूत पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी

आबादी में स्थित मकान

सर्वे नंबर

0.049 0.049

कुल रकबा

11.793 3.976

मकान नं.

स.क. नाम कृषक, पिता का नाम , जाति ग्राम

1

2

3

1

12 लक्ष्मीनारायण पिता परसुराम

2

12

कोमलबाई पतिपरसुराम

3

12

गंगारामपिता चुन्नीलाल

4

12

जंगबहादुर पिता प्रभुनाथ

5

12 शेलेन्द्रसिंह पिता सुरेन्द्रसिंह

6

प्रवीणसिंह पिता प्रकाश

12

7

12 प्रणवपालसिंह जयपालसिंह पिता ब्रजनाथसिंह

8

12 ओमप्रकाश पिता प्रहलादसिंह

9

12 लक्ष्मणसिंह पिता प्रहलादसिंह

10

12 ओमप्रकाश पिता अर्जुनसिंह

11

12

राजेन्द्रसिंह पिता अर्जुनसिंह

12

12 लम्बाई बोडाई क्षेत्रफल

मकान का प्रकार

रिमार्क

कुल क्षेत्रफल (वर्ग मी. )

5

6

7

8

9

10

11

7.63

3.80 28.99

1

कच्चा मकान

32.24

2.50

1.30 3.25

8.80

3.10

27.28

कच्चा मकान

3.80

7.60

28.88

2

95.12

3.20 28.16

8.80

टीन शेड

3.60

3.00

10.80

पक्कामकान

8.30

4.00

33.20

3

4.00

4.00

16.00

80.40

कच्चा मकान टीन शेड

8.00

31.20

3.90

10.70

3.60 38.52

कच्चा मकान

16.95

3.70

62.72

4

177.26

15.30

3.40 52.02

टीन शेड टीनशेड

8.00

3.00

24.00

7.50

3.90 29.25

5

पक्कामकान (गाडर पटटी) 4.00

3.80 15.20 79.65

टीन शेड

8.80

4.00 35.20

9.50

3.90 37.05

6

52.25

पक्कामकान गाडर पटटी

4.00

3.80

15.20

9.65

4.10 39.57

कच्चा मकान

6.90

3.90 26.91

7

105.10

3.90

3.10 12.09

टीन शेड टीन शेड

2.75

9.65

26.54

8

कच्चा मकान

3.85

6.80

26.18 26.18

7.35

10.60

77.91

पक्कामकान

4.00

3.93

15.72

9

137.20

कच्चा मकान 4.30

3.90 16.77

टीनशेड

6.70

4.00 26.80

पक्कामकान

7.80

3.20 24.96

10

6.60

14.90

98.34 235.30

कच्चा मकान टीनशेड

14.00

8.00 112.00

4.00

3.40 13.60

पक्कामकान

4.70

6.90

32.43

10.50

3.50 36.75

3.50

17.00

59.50

11

कच्चा मकान

280.78

3.70

7.40

27.38

7.40

5.30 39.22

टीनशेड

5.30

7.40 39.22

8.60

3.80

32.68

8.50

पक्कामकान

7.30 62.05

12

गोपालसिंह पिता अर्जुनसिंह

13

12

88.45

टीनशेड

6.60

4.00 26.40

13

भोनीप्रकाश पिताविजयसिंह

14

गोपाल पिता भोनीप्रकाश

12 पक्कामकान

13.10

7.48 97.99 97.99

6.70

3.40

22.78

कच्चा मकान

14

15

12 कृष्णपाल पिता भोनीप्रकाश

3.80

3.70 14.06 54.84

टीनशेड

5.00

3.60 18.00

कच्चामकान

8.10

3.70

29.97

15

16

बलरामसिंह पिता ब्रजनाथसिंह

12

59.13

टीन शेड

8.10

3.60 29.16

पक्कामकान

6.15

6.40

39.36

16

17

12

75.56

कच्चा मकान

6.35

5.70 36.20

9.73

6.95

67.62

कच्चा मकान

17

गोविन्दसिंह पिता सजनसिंह

1-

109.02

12.43

3.33 41.39

12.80

5.00 64.00

पक्कामकान 6387

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 जून 2023

भाग 1 ]

18

12 महेन्द्रपालसिंह पिता अन्तरसिंह

19

12

देवीसिंह पिता शम्भूसिंह

20

12

जितेन्द्रसिंह पिता भंवरलाल

21

तंवरलाल पिता भंवरलाल

12

22

12

पिंकूसिंह पिता भंवरलाल

23

जालमसिंह पिता सैतानसिंह

12

24

भंवरलाल पिता जालमसिंह

12

25

12 भवरलाल,किशोरसिंह पिता रघुनन्दन

26

जगन्नाथसिंह पिता दीपसिंह

12-

27

12 स्वरूपकुवंर पति श्यामसिंह

28

12

चतरभान पिता श्यामसिंह

29

12

विष्णुकुंवर बेवा शिवपाल

30

राजपाल पिता मांगीलाल

12

31

जीवनसिंह पिता मांगीलाल

12

32

राजेन्द्रसिंह पिता चंदरसिंह

12

33

12 मेहरबानसिंह पिता चंदरसिंह

34

12 संतोष कुवंर पति देवीसिंह

35

जगदीश पिता चंदरसिंह

12

36

12

हर्षकुवंर पति चंदरसिंह (मृतक)

37

12

हिंदुसिंह पिता चंदरसिंह

38

सरदारसिंह पिता ओमकारसिंह

12 ग्राउण्ड फलार

4.50

14.85

3.30

5.70

5.15

29.36

18

165.72

6.00

5.16 30.96

पक्कामकान फर्स्ट फलोर

5.90

4.50 26.55

19

पक्कामकान 10.30

8.70 89.61 89.61

6.23

4.50 28.04

पक्कामकान (गाडर पटटी)

20

52.20

3.60

3.50 12.60

कच्चा मकान कच्चा मकान

3.40

3.40 11.56

6.23

3.93 24.48

21

47.03

पक्कामकान (गाडर पटटी) कच्चामकान

5.50

3.60

11.00

4.10 22.55 39.60

कच्चा मकान

22

5.20

5.00

87.60

26.00

11.00

2.00

टीन शेड

22.00

23

कच्चा मकान

8.30

7.00

58.10

58.10

8.50

7.00

59.50

24

119.00

पक्कामकान (गाडर पटटी)

8.50

7.00 59.50

9.00

8.20 73.80

25

81.80

पक्कामकान कच्चा मकान

4.00

2.00

8.00

पक्कामकान

7.75

4.65 36.04

26

3.00

3.00

9.00

89.69

कच्चा मकान टीनशेड

9.50

4.70 44.65

कच्चा मकान

5.25

5.40

28.35

6.40

3.80 24.32

27(1)

70.22

टीन शेड

2.50

3.80 9.50

2.30

3.50

8.05

5.25

कच्चा मकान

5.40

28.35

6.40

3.80 24.32

27(2)

70.22

टीनशेड

2.50

3.80

9.50

2.30

3.50 8.05

28

पक्कामकान

3.40

7.50

25.50 25.50

29

पक्कामकान

3.40

7.50

25.50

25.50

30

कच्चा मकान 8.80

3.60 31.68

31.68

9.40

3.50 32.90

टीनशेड

31

65.95

3.70

3.50 12.95

6.70

3.00 20.10

32

6.70

टीन शेड

3.90 26.13

26.13

टीन शेड

33

6.40

3.80 24.32

24.32

34

कच्चा मकान

6.30

3.90

24.57

24.57

भवनस्वामी

के फोत हो

जाने से

परिवार

35

6.00

4.00

24.00

24.00

पक्कामकान (गाडर पटटी)

पश्चात वैध वारिसानों

सूची में शामिल नहीं किया है तथा नामांतरण को

मुआवजा भुगतान किया जावेगा।

4.50

40.50

पक्का मकान

9.00 3.70

3.20

11.84

36

79.94

4.00

3.40 13.60

कच्यामकान

4.00

3.50

14.00

6.70

3.70

24.79

कच्चा मकान

37

7.40

2.70

19.98

53.05

टीन शेड

3.60

2.30 8.28 [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 23 जून 2023

6388

12

39

श्यामकुवंर पति सरदारसिंह

12 40 दिनेश बैरागी पिता मांगीलाल बैरागी

12 41

नरेन्द्र पिता दिनेश

12

42

मांगीलाल पिता अनारसिंह

12 मोहनसिंह पिता रामदयाल

43

12 44

मनोहरसिंह पिता रामनाथ सिंह

12 बलवीरसिंह पिता चन्द्रप्रकाश

45

12 चन्द्रप्रकाश पिता रामनाथसिंह

46

12 नरायणसिंह पिता रामनाथ

47

12 48

तवंर कवंर पति हुकमसिंह

12 महेन्द्रसिंह पिता माधोसिंह

49

12 अंतरसिंह पिता साजनसिंह

50

12

51

जुगनकवंर पति साजनसिंह

12

52

बलराम पिता बिष्णुनाथ

12 53

विष्णुनाथसिंह पिता गुलाब सिंह

12 54

राजेन्द्रसिंह पिता विष्णुनाथ

12 55

कपालसिंह पिता बिष्णुनाथ

1

3.00 23.10

7.70

कच्चा मकान

4.70

3.10 14.57

100.63

6.44

2.80

2.30

38

37.44

10.40

3.60

पति- पत्नी को एक इकाई माना गया है इस लिये श्यामकुंवर का नाम परिवार सूची में पृथक से नहीं है ।

टीन शेड

19.08

3.60

5.30

2.90 24.36

8.40

45.80

पक्कामकान

39

21.44

3.20

6.70

64.74

7.80

8.30

14.04 85.80

2.70

टीनशेड

5.20

40

7.02

2.60

2.70

4.50

4.00 18.00

पक्कामकान

22.94

3.70

6.20

86.70

8.64

2.70

41

कच्चा मकान

3.20

9.60

3.00

3.20

टीन शेड

4.30 27.52

6.40

3.00 10.50

3.50

पक्कामकान

3.30 16.14

4.89

66.20 42

4.30 39.56

9.20

कच्चा मकान

4.60

45.54

9.90

कच्चा मकान

9.00

3.50

31.50

100.56

43

2.10

9.03

4.30

टीन शेड

6.90

2.10 14.49

19.80 19.80

3.60

5.50

44

कच्चा मकान

68.68

6.80 68.68

पक्कामकान

10.10

45

41.54

41.54

6.20

कच्चा मकान

6.70

46

5.90

64.90

पक्कामकान

11.00

3.60

7.30

26.28

113.36

47

कच्चा मकान

4.10

3.00 12.30

2.60

9.88

टीन शेड

3.80

3.70

41.07

11.10

कच्चा मकान

7.30

3.00 21.90

101.31

48

3.00

24.30

8.10

टीनशेड

2.70 14.04

5.20

9.45

3.40 32.13

49.8 कच्चा मकान

49

5.70

3.10 17.67

7.70

3.40 26.18

कच्चा मकान

51.59 50

2.40

3.30

7.92

टीनशेड

5.30

3.30 17.49

7.70

3.50

26.95

कच्चा मकान

51.98 51

7,70

टीन शेड

3.25 25.03

2.60

11.70

4.50

कच्चा मकान

3.60

2.50

9.00

56.60 52

4.50

3.50 15.75

टीनशेड

20.15

3.10

6.50

11.70

2.60

4.50

कच्चा मकान

3.60

9.00

2.50

56.60 53

4.50

3.50 15.75

टीनशेड

3.10 20.15

6.50

4.60

47.84

पक्कामकान 10.40

93.05 54

कच्चा मकान

6.60 45.21

6.85

5.00

70.50

14.10

पक्कामकान (प्रथम तल) 6389

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 जून 2023

भाग 1 ]

56

12

मांगीलाल पिता शंकरसिंह

57

भंवरलाल पिता मोतिसिंह

12

12 58

राजेन्द्रविक्रम पिता मोतिसिंह

59

76/1 मनमोहनसिंह पिता हिन्दुसिंह

60

12

ओमप्रकाश पिता बलराम

कुल योग

निजी भूमि में स्थित मकान

सर्वे नंबर 12.40

6.00

74.40

पक्कामकान (गाडर पटटी)

10.60

3.00

31.80

कच्चा मकान

55

228.00

5.00

3.00

15.00

7.00

4.00

28.00

कच्या मकान (द्वितीय तल)

0.225

19.30

4.34

ईंट की दीवार

0.225

17.60

3.96

पक्कामकान 8.95

4.13 36.96

56

3.00

83.24

8.90

26.70

कच्चा मकान

4.50

4.35 19.58

11.20

8.20

91.84

पक्कामकान ग्राउण्ड फलोर

8.10

4.60

57

37.26 191.66

कच्चामकान फर्स्ट फलोर

11.20

3.20 35.84

टीनशेड

6.80

3.93 26.72

70

7.80

68.64 68.64

कच्चा मकान

8.80

8.10

3.60

कच्चा मकान

29.16

41

37.61

टीन शेड 3.25

2.60

परिवार सूची में सरल कमांक 91 परस्थित है।

8.45

4897.45

मकान नं.

स.क. नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम

1

2

3

1

हरदयाल पिता तेजसिंह

9/1,10,11

2

लाडसिंह पिता हरदयालसिंह

9/1,10,11

3

लक्ष्मण सिंह पिता हरदयालसिंह

9/1,10,11

4

रामपालसिंह पिता हरदयालसिंह

9/1,10,11

5

समन्दरसिंह पिता तेजसिंह

9/1,10,11

6

मोतीसिंह पिता तेजसिंह

9/1,10,11

7

जगदीश पिता समन्दरसिंह

9/2,10,11

8

इश्वरसिंह पिता समन्दरसिंह

9/2,10,11

9

तेजसिहंपिता गोविन्दसिंह

9/2,10,11

10

कृष्णाकुंवर बेवा भगवानसिंह

9/2,10,11

1

लम्बाई

क्षेत्रफल

चोडाई

मकान का प्रकार

रिमार्क

कुल क्षेत्रफल (वर्ग मी.)

5

7

9

6

8

10

11

टीन शेड

3,45

18

9.20

31.74

31.74

19

16.70

7.70

कच्चा मकान

128.59 128.59

पक्कामकान 8.45 4.45 37.60

20

42.21

0.23

ईंट की दीवार

4.61

20.50

21

कच्चा मकान

7.00

11.90

83.30 83.30

22

9.10

टीन शेड

3.10 28.21

28.21

16.00

कच्चा मकान

7.70 123.20

7.10

टीन शेड

3.70 26.27

23

160.09

14.80

ईंट की दीवार

0.225 3.33

परिवार सूची में सरल कमांक 105 पर स्थित है।

2.70

2.700 7.29

पक्काचबूतरा

10.50 8.00 84.00

पक्कामकान ग्राउण्ड फलोर

24

176.71

8.20

4,00 32.80

कच्चा मकान फर्स्ट फलोर

4.00

6.80

27.20

कच्चा मकान 6.25

2.45 15.31

4.35

4.00

17.40

पक्कामकान 10.45

8.10 84.65

25

113.13

टीन शेड 8.90

3.20 28.48

26

8.60

कच्चा मकान

7.10

61.06

61.06

27

टीन शेड 10.50

4.30 45.15

45.15

पक्कामकान 2.40

1.00

2.40 6390

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 जून 2023

11

19 हरगोविन्द पिता रामनाथसिंह

12

विजय पिता भोलाराम

20/3

13

हरिप्रसाद पिता भोलाराम

20/3

14

प्रमोद पिता देवीराम

20/2

15

मुकेश पिता भोलाराम

20/3

16

देवीराम पिता धन्नालाल

20/2

17

23 आत्माराम पिता गोकुलप्रसाद

18

लक्ष्मीनरायण पिता पन्नालाल

23

19

जगन्नाथसिंह पिता दीपसिंह

24/1

20

गोपालसिंह पिता धनराजसिंह

24/1

21

प्रेमसिंह पिता धनराजसिंह

24/1

22

दीपसिंह पिता पदमसिंह

24/1

23

आनंदसिंह पिता दीपसिंह

24/1

24

24/1 रघुनन्दन पिता दीपसिंह

25

धनराजसिंह पिता दीपसिंह

24/1

26

24/1 डूंगरसिंह पिता दीपसिंह

27

25/2 मांगीलाल,देवीसिंह पिता शम्भूसिंह

28

26 शिवसिंह पिता तेजसिंह

1

कच्चा मकान

4.60

12.70

58.42

31

148.89

12.10

4.20 50.82

टीन शेड

4.70

5.90

27.73

3.40

2.80

9.52

32

टीन शेड 8.90

3.90

34.71

34.71

अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत पात्र नही होने से परिवार सूची में शामिल नही

34

टीन शेड 7.60

6.00 45.60 45.60

6.00

5.40

32.40

36

59.76 कच्चा मकान टीन शेड 7.60

3.60

27.36

37

टीन शेड

6.00

3.80

22.80

22.80

7.20

38

2.90 20.88 20.88 टीनशेड (सीमेन्ट चददर)

39

4.00

टीन शेड 8.00

32.00 32.00

40

8.50

8.50

पक्कामकान

72.25 72.25

42

पक्कामकान

4.3

7.9

33.97

33.97

परिवार सूची में सरल कमांक 51 पर स्थित है।

कच्चा मकान

23.56

3.8

6.2

43(1)

23.56

6.2

कच्चा मकान 3.8

43(2)

23.56 23.56

44

7.6

4.8

कच्चा मकान

36.48 36.48

5

13.9

पक्कामकान

45

4.4

4.7

69.5 20.68 123.18

10

3.3

कच्चा मकान

33

46

पक्कामकान 8.30

4.70 39.01

परिवार सूची के सरल 39.01 कमांक 50 पर स्थित है।

9.70

8.90 86.33

47

96.73

4.00

पक्कामकान टीन शेड

2.60 10.40

पक्कामकान 7.55

4.20 31.71

48

108.99

9.20

टीन शेड

8.40 77.28

कच्चा मकान 12.60

3.65 45.99

12.60

3.60 45.36

49

136.15

टीन शेड

7.00

6.40 44.80

देवीसिंह परिवार सूची के सरल कमांक 33 परस्थित है ।

पक्कामकान 9.55

4.00 38.20

50

12.45

3.30 41.09 102.69

कच्चा मकान

6.00

3.90 23.40 भाग 1 ]

6391

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 जून 2023

26 29

कमलसिंह पिता शिवसिंह

प्रेमसिंहपिताप्यारसिंह

30

28/2

28/2 31

गोविन्द सिंह पिता प्यारसिंह

32

जितेन्द्रसिंह पिता प्यारसिंह

28/2

33

193/12 संतोष पिता बाबूलाल

34

193/12 कैलाश पिता लालजीराम ( मृतक)

35

राजेश पिता बद्रीप्रसाद

193/12

74/1 36 राजेंद्रसिंह पिता अर्जुन सिंह

17.20 3.65 62.78

कच्चा मकान

51

17.20 3.20 55.04 181.46

टीन शेड

17.20

3.70 63.64

12.36

3.73 46.10 46.10 पक्कामकान

52

4.00 55.20

13.80

पक्कामकान

65.93 53

3.25 10.73

3.30

कच्चा मकान

12.80 4.15 53.12

कच्चा मकान

4.75

2.80 13.30 90.42 54

2.40 24.00

10.00

टीन शेड

4.60

3.70 17.02

कच्चा मकान

53.57 73

8.50

4.30 36.55

टीन शेड

भवनस्वामी

18.00

4.00 18.00

74 कच्चा मकान 4.50

के फोत हो जाने से परिवार सूची में शामिल नहीं किया है तथा वैध वारिस गब्बर ग्राम में निवासरत नही होने से परिवार सूची में शामिल नही किया गया है ।

3.50 34.30

कच्चा मकान 9.80

53.90 75

टीन शेड 9.80 2.00 19.60

परिवार सूची में सरल कमांक 167 परअपने पिता के साथ नाम स्थित है ।

118.58

7.70

76

टीन शेड 15.40

मकान आबादी में तथा 1 मकान निजी भूमि में स्थित है तथा 118.58 परिवार सूची में सरल कमांक 17 पर स्थित है ।

6392

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 जून 2023

प्रेमसिंह पिता प्यारसिंह

37

29

निती भूमि

32.80

77

कुल योग

4.10

32.80

पक्कामकान 8.00

ग स्थित मकान सरल कमाक 30 एवं सरल कमांक 37 पर स्थित हैपरिवार सूची में सरल कमाक 137 पर स्थित है ।

2692.16

नायब तहसीलदार श्यामपुर का पत्र कमांक 156 /रीडर / 2022 श्यामपुर दिनांक 12.10.2022 तथा पत्र क्रमांक 373 / रीडर / 2023 श्यामपुर दिनांक 20.02.2023 के अनुसार संभावित डूब परिवारों की सूची

स.क.

संभावित पात्र परिवार

रिमार्क उम्र

वर्ग

मुखिया से संबंध

परिवार के मुखिया का नाम/पिता/ पति का नाम एवं जाति

परिवार के वयस्क सदस्यों के नाम

4

5

18वर्ष से उपर

परिवार

विधवा/ तलाकशुद 1/अन्य

9

11

8

10

6

1 आबादी में

7

स्वयं

1

लक्ष्मीनारायण

लक्ष्मीनारायण पिता परसुराम

1

50

अजा

स्वय

2

कोमलबाई कोमलबाई बेवा परसुराम

3

गंगाराम

1

53

अजा

1

स्वयं

गंगाराम पिता चुन्नीलाल

4

50

अजा

72

अजा

1

माता

सावित्रीबाई

5

1

स्वयं

जंगबहादुर जंगबहादुर पिता प्रभुनाथ

6

राजपाल 55

सामान्य

23

सामान्य

1

पुत्र

7

1

माता

भँवरकुँवर

8

शेलेन्द्रसिंह 75

सामान्य

-40

1

स्वयं

शेलेन्द्रसिंह पिता सुरेन्द्रसिंह

प्रवीणसिंह 9

प्रवीणसिंह पिता प्रकाश

सामान्य

1

28

स्वय

सामान्य

1

स्वयं

10 प्रणवपालसिंह पिता ब्रजनाथसिंह प्रणवपालसिंह 47

सामान्य

नरसिंघगढ़ में व्यवसाय है परिवार गाँव में निवासरत

1

स्वय

11 ओमप्रकाश पिता प्रहलादसिंह

ओमप्रकाश

12

लक्ष्मणसिंह 55

सामान्य

1

सामान्य

स्वय

लक्ष्मणसिंह पिता प्रहलादसिंह

देवेंद्र 13

1

23

सामान्य

पुत्र

14

हेमेन्द्र

1

22

सामान्य

पुत्र

निरासघगढ़ में बैंक में गार्ड की नोकरी करता है।

55

1

स्वयं

15

ओमप्रकाश

ओमप्रकाश पिता अर्जुनसिंह

16

उमा सामान्य

1

19

सामान्य

पुत्री

1

46

स्वय

17

राजेन्द्र सिंह राजेन्द्रसिंह पिता अर्जुनसिंह

18

सामान्य

1

सामान्य

20

पुत्र

इन्द्रपालसिंह सोलंकी

छाया सोलंकी 19

1

18

सामान्य

पुत्री

1

स्वयं

20

गोपालसिंह

गोपालसिंह पिता अर्जुनसिंह

21

लोकेन्द्रसिंह 50

सामान्य

1

22

सामान्य

पुत्र

उपेंद्र सोलंकी 22

1

30

सामान्य

पुत्र 6393

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 जून 2023

भाग 1 ]

1

सामान्य

62

भोनीप्रकाश स्वय

23 भोनीप्रकाश पिता विजयसिंह

गोपाल पिता भोनीप्रकाश

24

गोपाल

25

कृष्णपाल

कृष्णपाल पिता भोनीप्रकाश

26

बलरामसिंह बलरामसिंह पिता ब्रजनाथसिंह

जगदीश 27

28

कृष्णा कुँवर

गोविन्दसिंह गोविन्दसिंह पिता सजनसिंह

29

30

शुभम

राजवर्धनसिंह 31

महेन्द्रपाल

32 महेन्द्रपालसिंह पिता अन्तरसिंह

देवीसिंह

33

देवीसिंह पिता शम्भूसिंह

34

मोहन

35

कृष्णपाल

36

मधु

जितेन्द्रसिंह 37

जितेन्द्रसिंह पिता भंवरलाल

38

निशा

39

तंवरलाल पिता भंवरलाल

तंवरलाल

40

प्रदुम

41

अरुण

42

पिंकूसिंह

पिंकूसिंह पिता भंवरलाल

जालमसिंह 43

जालमसिंह पिता शैतानसिंह

44

राम कंवर

45

उमा

भंवरलाल 46

भंवरलाल पिता जालमसिंह

47

मधुकुवर

48

भंवरलाल

भंवरलाल पिता रघूनन्दन

49

किशोरसिंह

किशोरसिंह पिता रघुनन्दन

50

रघुनन्दन

51

जगन्नाथसिंह पिता दीपसिंह

1

सामान्य

स्वय

38

1

40

सामान्य

स्वय

1 45

सामान्य

स्वयं

22

सामान्य

1

पुत्र

माता

1

सामान्य

65

1

सामान्य

53

स्वयं

1

सामान्य

24

पुत्र

गाँव से बाहर प्राइवेट नोकरी करते हैं परिवार गाँव मेंनिवासरत है ।

1

सामान्य

25

पुत्र

गाँव से बाहर प्राइवेट नोकरी करते हैं परिवार गाँव में निवासरत है।

स्वयं

सामान्य

1

24

सामान्य

स्वयं

1 50

सामान्य

1

23

पुत्र

1

24

सामान्य

पुत्र

1

सामान्य

19

पुत्री

1 सामान्य

स्वयं

31

1

सामान्य

18

पुत्री

1

स्वयं

सामान्य

45

22

1

सामान्य

पुत्र

1

सामान्य

18

पुत्र

1 स्वयं

सामान्य

40

1

70

सामान्य

स्वयं

1

सामान्य

माता

88

1

18

सामान्य

पुत्री

1

38

सामान्य

स्वयं

1

सामान्य

18

पुत्री

1

सामान्य

स्वयं

26

-1 स्वयं

सामान्य

22

1

सामान्य

67

पिता

1

37

सामान्य

जगन्नाथसिंह स्वय

          स्वरुपकुंवर पति श्यामसिंह                       स्वयं        51       सामान्य                           1
52                                       स्वरुपकुंवर
         चतरभानसिंह पिता श्यामसिंह      चतरभानसिंह        स्वयं       30        सामान्य                           1
53
                                         विष्णुकंवर       स्वय         36       सामान्य                1
54         विष्णुकंवर बेवा शिवपाल
           राजपाल पिता मांगीलाल           राजपाल          स्वयं        37       सामान्य                           1
55
                                                                                                                        कुरावर में
                                                                                                                        व्यवसाय है
          जीवनसिंह पिता मांगीलाल         जीवनसिंह         स्वयं        32       सामान्य                           1     परिवार गाँव
56
                                                                                                                        में निवासरत
                                                                                                                        है।
          राजेन्द्रसिंह पिता चंदरसिंह    राजेन्द्रसिंह    स्वयं       44        सामान्य                           1
57
         मेहरबानसिंह पिता चंदरसिंह       मेहरबानसिंह      स्वयं        45       सामान्य                           1
58
          संतोष कुंवर बेवा देवीसिंह      संतोष कंवर       स्वयं        44       सामान्य                1
59
           जगदीश पिता चंदरसिंह            जगदीश           स्वयं        40       सामान्य                           1
60

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 जून 2023

6394

61

1

सामान्य

65

हिन्दुसिंह स्वयं

हिन्दसिंह पिता चंदरसिंह

1

सामान्य

78

स्वयं

सरदारसिह सरदारसिंह पिता ओमकारसिंह

62

ममताकुँवर 63

1

38

सामान्य

पुत्रवधू

संजूसिंह

पुत्र 64

दिलीप

पुत्र 65

हेमेन्द्र

पुत्र 66

महिपाल

1

सामान्य

28

1

सामान्य

58

1

सामान्य

23

1

सामान्य

24

पुत्र 67

1

पि.वर्ग

55

स्वयं

दिनेश

68

दिनेश बैरागी पिता मांगीलाल बैरागी

अनिल

1

पि.वर्ग

32

पुत्र 69

गाँव से बाहर प्राइवेट नोकरी करते हैं परिवार गाँव मेंनिवासरत

1

पि.वर्ग

26

पुत्र

सुनिल 70

गाँव से बाहर प्राइवेट नोकरी करते हैं परिवार गाँव मेंनिवासरत है।

1

पि.वर्ग

37

स्वयं

नरेन्द्र नरेन्द्र पिता दिनेश

71

1

सामान्य

48

स्वय

मांगीलाल मांगीलाल पिता अनारसिंह

72

विक्रमसिंह

1

सामान्य

27

पुत्र

73

1

सामान्य

स्वयं

लोकेन्द्रसिंह 74

20

हाइस्कूल की मार्कशीट में जन्मतिथि 20/08/2000 दर्ज है ।

1

सामान्य

28

स्वय

मोहनसिंह

मोहनसिंह पिता रामदयाल

75

1

सामान्य

पिता

रामदयाल

76

60

1

सामान्य

50

स्वय

मनोहरसिंह मनोहरसिंह पिता रामनाथसिंह

77

कमल

1

20

सामान्य

पुत्र

78

1

30

सामान्य

स्वयं

बलवीरसिंह बलवीरसिंह पिता चन्द्रप्रकाश

79

1

70

सामान्य

स्वयं

चन्द्रप्रकाश चन्दप्रकाश पिता रामनाथसिंह

80

राधा

1

सामान्य

25

पुत्री

81

1

सामान्य

स्वयं

नारायणसिंह नारायणसिंह पिता रामनाथ

82

69

1

सामान्य

स्वय

तंवर कंवर

83 तंवर कंवर बेवा हुकमसिंह

जगपाल 48

1

सामान्य

20

पुत्र

84

दीपक

1

सामान्य

18

पुत्र

85

1

सामान्य

स्वयं

महेन्द्रसिंह

महेन्द्रसिंह पिता माधोसिह

86

30

1

सामान्य

48

स्वयं

अन्तरसिंह अंतरसिंह पिता सजनसिंह

87

1

सामान्य

स्वयं

जुगनकंवर 88 जुगनकंवर बेवा सजनसिंह

80

1

सामान्य

45

स्वयं

बलराम 89

बलराम पिता विष्णुनाथ

नेपाल

1

सामान्य

21

पुत्र

90

ओमप्रकाश

1

सामान्य

21

पुत्र

91

1

सामान्य

67

स्वयं

विष्णुनाथसिंह 92 विष्णुनाथसिंह पिता गुलाबसिंह

1

सामान्य

32

स्वय

राजेन्द्रसिंह

93 राजेन्द्रसिंह पिता विष्णुनाथ

1

सामान्य

40

स्वयं

94

कृपालसिंह कृपालसिंह पिता विष्णुनाथ

1

सामान्य

स्वयं

मांगीलाल मांगीलाल पिता शंकरसिंह

95

50 6395

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 जून 2023

भाग 1 ]

1

सामान्य

20

96

पुत्र

चीनू

जन्म प्रमाण पत्र मे जन्मतिधि 01/01/2000 एव हाइस्कूल मार्कशीट में जन्मतिथि 26/12/2000 दर्ज है।

1

सामान्य

19

विशेस सिंह सोलंकी पुत्र

97

1

80

सामान्य

माता

मानकुँवर

98

1

सामान्य

55

स्वयं

भवरलाल

भंवरलाल पिता मोतीसिंह

99

1

सामान्य

25

मनोज

पुत्र

100

1

सामान्य

38

स्वयं

राजेन्द्र

101

राजेन्द्र पिता मोतीसिंह

वर्तमान में भोपाल में पुलिस में पदस्थहै परिवार गाँव में निवासरत है ।

1

सामान्य

स्वयं

50

विक्रम

विकम पिता मोतीसिंह

102

1

सामान्य

25

ज्ञानसिंह

पुत्र

103

1

सामान्य

22

योगेन्द्र

पुत्र

104

1

74

सामान्य

मोतीसिंह

पिता

105

1

सामान्य

स्वयं

30

मनमोहनसिंह

106 मनमोहनसिंह पिता हिन्दुसिंह

निजी भूमि में

1

76

सामान्य

स्वयं

दीपसिंह

107

दीपसिंह पिता पदमसिंह

निजी भूांगे के अतिरिक्त एक मकान शासकीय भूगि मेंस्थित है ।

1

सामान्य

40

आनन्द

पुत्र

108

1

सामान्य

स्वयं

68

हरदयाल

हरदयाल पिता तेजसिंह

109

1

50

स्वय

सामान्य

लाडसिंह

110 लाडसिंह पिता हरदयालसिंह

1

सामान्य

21

111

पुत्र

कृष्णपाल

1

33

सामान्य

स्वयं

लक्ष्मणसिंह

112 लक्ष्मणसिंह पिता हरदयालसिंह

1

40

सामान्य

स्वयं

रामपालसिंह

113 रामपालसिंह पिता हरदयालसिंह

1

63

सामान्य

स्वय

समन्दरसिंह

समन्दरसिंह पिता तेजसिंह

114

1

स्वयं

50

सामान्य

जगदीश

जगदीश पिता समन्दरसिंह

115

1

स्वयं

सामान्य

52

इश्वरसिंह

116 इश्वरसिंह पिता समन्दरसिंह

1

सामान्य

80

स्वय

तेजसिंह

तेजसिंह पिता मोतीसिंह

117

1

72

सामान्य

स्वयं

118

कृष्णाकुंवर

कृष्णाकुंवर बेवा भगवान सिंह

1

सामान्य

24

कमलसिंह

119

पुत्र

1

55

सामान्य

स्वय

हरगोविन्द

हरगोविन्द पिता रामनाथसिंह

120

1

सामान्य

25

विजेन्द्र

पुत्र

121

गाँव से बाहर प्राइवेट नोकरी करते हैं परिवार गाँव मेंनिवासरत है।

1

सामान्य

22

छत्रपाल

122

पुत्र

1

45

स्वयं

अजा

हरिप्रसाद

हरिप्रसाद पिता भोलाराम

123

1

40

स्वयं

अजा

प्रमोद

124

प्रमोद पिता देवीराम

1

अजा

50

स्वयं

125

मुकेश

मुकेश पिता भोलाराम

1

70

अजा

स्वय

देवीराम

देवीराम पिता धन्नालाल

126

7 6396

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 जून 2023

आत्माराम 127

आत्माराम पिता गोकुलप्रसाद

लक्ष्मीनारायण 128 लक्ष्मीनारायण पिता पन्नालाल

129

सोनू

गोपालसिंह गोपालसिंह पिता धनराजसिंह

130

131

प्रेमसिंह प्रेमसिंह पिता धनराजसिंह

132

धनराज धनराजसिंह पिता दीपसिंह

133

डूंगरसिंह डूंगरसिंह पिता दीपसिह

134

मांगीलाल

मांगीलाल पिता शम्भूसिंह

135

शिवसिंह पिता तेजसिंह

शिवसिंह

कमलसिंह 136

कमलसिंह पिता शिवसिंह

प्रेमसिंह 137

प्रेमसिंह पिता प्यारसिंह

138

गोविन्दसिंह गोविन्दसिंह पिता प्यारसिंह

139

जितेन्द्रसिंह जितेन्द्रसिंह पिता प्यारसिंह

140

कृष्णासोलंकी

141

कमलाकुँवर

संतोष 142

संतोष पिता बाबूलाल

1

अजजा

स्वय

50

1

50

स्वय

अजा

1

24

अजा

पुत्र

1

स्वय

25

सामान्य

1

सामान्य

24

स्वयं

1

सामान्य

स्वयं

42

1

45

सामान्य

स्वयं

1

सामान्य

स्वयं

68

1

60

सामान्य

स्वयं

44

1

सामान्य

स्वयं

1

28

सामान्य

स्वयं

1

सामान्य

34

स्वयं

1

37

सामान्य

स्वयं

1

70

माता

सामान्य

चाची

सामान्य

1

53

1

स्वयं

50

अजा

प्रकरण क्रमांक 17 / अ-82/ 2017-18 में पारित अवार्ड दिनांक 26.10.2021 के द्वारा मकान का भुगतान किया जा चुका है केवल विस्थापन किया जाना है ।

143

सुरेन्द्रसिंह सुरेन्द्रसिंह पिता प्रहलादसिंह

144

महेन्द्रसिंह महेन्द्रसिंह पिता ओमप्रकाश

145

जितेन्द्रसिंह

जितेन्द्रसिंह पिता अर्जुनसिंह

146

चतरभानसिंह चतरभानसिंह पिता जालमसिंह

धर्मेन्द्र 147

धर्मेन्द्र पिता जालमसिंह

148

पप्पी बाई पप्पीबाई पति उंकारसिंह

प्रितम 149

प्रितम पिता जयकिशन

150

विष्णु

विष्णुपिता गोरेलाल

1

सामान्य

स्वयं

63

प्रपत्र ब का सरल कमाक एव 1 शासकीय भूमि ने स्थित है ।

1

35

सामान्य

प्रपत्र २ का सरल कमाक स्वयं

2

1

स्वयं

50

सामान्य

प्रपत्र ब का सरल क्रमाक

1

25

प्रपत्र व का सरल कमाक स्वयं

सामान्य

1

प्रपत्र म का सरल कमाक स्वयं

28

सामान्य

1

प्रपत्र ब का सरल कमाक स्वयं

अजा

1

स्वयं

37

अजा

प्रपत्र ब का सरल क्रमांक

प्रपत्र ब का सरल क्रमांक 10 पर है एय अवार्ड विमला पति गोरेलाल के

40

1

स्वयं

अजा

नाम से पारित किया गया था जो फोत हो चुकी है, वारिस विष्णु

पिता

गोरेलाल है ।

6397

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 जून 2023

भाग 1 ]

                                                                                                                    प्रपत्र का
   151       हीरालाल पिता गोरेलाल          हीरालाल        स्वय       32        अजा                            1     सरल कमाक
  अवार्ड में सलंग्न परिशिष्ट ब के सरल कमांक 2 पर अंकित लक्ष्मण सिंह पिता प्रहलाद सिंह परिवार सूची में सरल कमांक 12 पर दर्ज है,
 परिशिष्ट ब के सरल क्रमांक 5 पर भवंरलाल आ० जालमसिंह परिवार सूची में सरल कमांक 46 पर दर्ज है , परिशिष्ट ब के सर्ल क्रमांक 12 पर
 लाडकुंवर के पति का नाम परिवार सूची में सरल क्रमांक 80 पर दर्ज है पुर्नवास नीति अनुसार पति- पत्नि को विस्थापन हेतु एक परिवार माना
 गया है । परिशिष्ट ब के सरल कमांक 13 पर अंकित भारतसिंह पिता गुलाब सिंह को ग्राम आछारोही में डूब क्षेत्र से बाहर निवासरत है । इस
 कारण से उपरोक्त वर्णित टीप अनुसार भवनस्वामी परिवार सूची में होने से पुनः नाम को नही शामिल किया गया है ।
 शासकीय भूमिमें
   152        रामश्री पुत्री नन्नूलाल      रामश्री       स्वयं       50        अजा                            1
  153         कनीराम पिता नंदराम          कनीराम         स्वय        79        अजा                  1
  154       मथुराप्रसाद पिता छन्नुलाल                    स्वयं       40        अजा                            1
                                         मथुराप्रसाद
   155       जशरथ पिता इन्दरसिंह           जशरथ          स्वयं       48       सामान्य                         1
  156                                     इन्दरसिंह      पिता        73       सामान्य                         1
  157        बाबूलाल पिता पन्नालाल         बाबूलाल       स्वयं       64        अजा                  1
  158                                      विजय           पुत्र      24        अजा        1
  159         मनोज पिता बाबूलाल            मनोज          स्वयं       28        अजा                            1
  160         सुरेश पिता छन्नुलाल           सुरेश         स्वयं      52        अजा                            1
  161         सोनू पिता भंवरलाल             सोनू         स्वय        52        अजा                            1
  162         महेश पिता भंवरलाल             महेश         स्वयं       45        अजा                            1
  163       भंवरलाल पिता नन्नूलाल         भवरलाल         स्वय        60        अजा                            1
  164                                       राजा          पुत्र      21        अजा        1
  165       बद्रीप्रसाद पिता पन्नालाल     बद्रीप्रसाद    स्वयं       71        अजा                            1
  166                                      बबलेश          पुत्र      25        अजा        1
                                                                                                                    वर्तमान में
  167                                      राजेश          पुत्र      28        अजा                            1     भोपाल मे
                                                                                                                    निवासरत है
  168       मनोहरसिंह पिता भंवरलाल       मनोहरसिंह       स्वयं       40       सामान्य                         1
  169                                     भवरलाल         पिता        72       सामान्य                         1
  170                                       टमा          पुत्री     18        सामान्य     1
  171      भूपेन्द्रसिंह पिता अर्जुनसिंह भूपेन्द्रसिंह   स्वयं       37       सामान्य                         1
  172       भोलाराम पिता धन्नालाल         भोलाराम        स्वयं       69        अजा                            1
पीएम आवास
  173     लक्ष्मीनारायण पिता परसुराम    लक्ष्मीनारायण    स्वयं       50       अजा
                   (डबल)
  174     मुकेश पिता भोलाराम (डबल )        मुकेश         स्वयं       50       अजा
 175    देवीराम पिता धन्नालाल (डबल )      देवीराम        स्वयं       70        अजा
 176       छन्नुलाल पिता रतनलाल          छननुलाल         स्वयं       76        अजा                            1
 177      संतोष पिता बाबूलाल (डबल)         संतोष         स्वयं       50        अजा
                  योग                                                                    38        17       118
          कुल योग कॉलम (9+10+11)                                                                173परिवार

नायब तहसीलदार श्यामपुर से प्राप्त उपरोक्त वर्णित डूब परिवारों की सूची संभावित है, जिनके सत्यापन हेतु अधिनिर्णय के पूर्व प्रभावित परिवारों से पात्रता संबधी दस्तावेज प्राप्त किये जावेगे । पात्रता संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने का उत्तरदायित्व स्वयं पात्र परिवार का रहेगा अन्यथा की दशा में उपरोक्त वर्णित परिवार को अपात्र मानकर अधिनिर्णय पारित किया जावेगा ।

[ भाग 1 6398

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 जून 2023

प्रस्तावित भूमि के 'अर्जन के कारण प्रभावित कुटुम्बो के पुनर्वसान और पुनर्व्यवस्थापन हेतु ग्राम गवा तहसील श्यामपुर जिला सीहोर की शासकीय भूमि खसरा न. 104/1 कुल रकबा 19.543 हेक्टेयर एवं ग्राम दुरगांव में शासकीय भूमि खसरा नंबर 92/1/1 में रकबा 8.801 हे० भूमि कार्यालय कलेक्टर जिला सीहोर के प्रकरण क्रमांक69 / व-121 / 2021-22 में पारित आदेश दिनांक 09/09/2021 को आयुटित की गई है तथा प्रभावित कुटुम्बो के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन हेतु आयुक्त कार्यालय कमिशनर भोपाल के पत्र क्रमांक 11081 / 13 / राजस्व-2 /2022 भोपाल दिनांक 16/12/2022 के द्वारा पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन नीति अनुमोदित की गई है जिसका सार निम्नानुसार है ।

1. ग्रामीण क्षेत्र में प्रभावित किसी मकान से वंचित किये जाने की दशा में प्रधानमंत्री आवास योजना विनिर्देशों के अनुसार एक निर्मित मकान के बदले मकान के समतुल्य खर्च प्रस्थापित किया जा सकेगा।

2. कंडिका -1 में वर्णित फायदों को ऐसे किसी प्रभावित कुटुम्बों को, जो वासक्षेत्र भूमि से रहित है और जो प्रभावित क्षेत्रो की अधिसूचना की तारीख के पूर्ववर्ती क्षेत्रों की अधिसूचना की तारीख के पूर्ववर्ती तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में रह रहा है ओर जिसे ऐसे क्षेत्र से अनिच्छा से विस्थापित किया गया है भी विस्तारित किया जायेगा ।

3. समुचित सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि प्रभावित कुटुम्बों के लिए निम्नलिखित विकल्पों का उपबंध किया गया है ।

(क) जहां परियोजना के माध्यम से कार्य सृजित किया जाता है, वहां अपेक्षित क्षेत्रों में समुचितृ प्रशिक्षण देने और कौशल विकास करने के पश्चात प्रत्येक प्रभावित कुटुम्ब के कम से कम एक सदस्य के लिए उस दर पर जो तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में उपबन्धित न्यूनत्तम मजदूरी से कम न हो, उस परियोजना में नियोजन का उपबंध किया जाना या ऐसी अन्य परियोजना में ऐसे कार्य की, जिसकी अपेक्षा की जाए, व्यवस्था किया जाना ।

या

(ख) प्रति प्रभावित कुटुम्ब पांच लाख रुपयें का एक बारगी संदाय ।

या

(ग) वार्षिकी पालिसियों, जिनके द्वारा कृषिक श्रमिको के लिए उपरोक्त कीमत सूचकांक के समुचित सूचकांकन के अनुसार बीस वर्ष तक प्रति कुटुम्ब कम से कम दो हजार रुपये प्रति मास का संदाय किया जाएगा ।

4. ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुंब, जिसे अर्जित भूमि से विस्थापित किया गया है, को अधिनिर्णय की तारीख से एक वर्ष की अवधि तक प्रतिमास तीन हजार रुपयें के समतुल्य मासवार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जायेगा ।

5. ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुंब जो विस्थापित हुआ है, को कुटुंब , भवन सामग्री, घरेलू सामग्री और पशुओं के स्थानांतरण के लिए परिवहन खर्च के रुप में एक बार पचास हजार रुपयें की वित्तीय सहायता दी जायेगी ।

6. पशु या छोटी दुकान रखने वाला प्रत्येक प्रभावित कुटुम्ब ऐसी रकम की वित्तीय सहायता , यथास्थिति, पशुबाडे या छोटी दुकान के निर्माण के लिए एक बारगी पच्चीस हजार रुपए की सहायता प्राप्त करेगा ।

7. प्रभावित कुटुंबो को जलाशय में मछली पकडने के अधिकार की अनुज्ञा रोजगार सृजन के विरुद्ध दी जा सकेगी ।

8. प्रत्येक प्रभावित कुटुंब को केवल एक बार पचास हजार रुपयें" पुर्नव्यवस्थापन भत्ता दिया जायेगा ।

9. प्रभावित कुटुंबो को आवंटित भूमि या मकान के रजिस्ट्रीकरण के लिए संदेय स्टाम्प शुल्क ओर अन्य फीस का वहन अपेक्षक निकाय द्वारा किया जायेगा ।

10. प्रभावित कुटुंबो को आवंटित मकान के लिए भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होगी ।

11. अधिनियम 2013 की तीसरी अनुसूची अनुसार प्रभावित कुटुंबो / जनसमुदाय

12. सभी पुर्नव्यवस्थापित कुटुंबो के लिए पुर्नव्यवस्थापित ग्रामों के भीतर सड़क और पक्की सड़क, मार्ग से जुडी बारहमासी सड़क और सुखाधिकार की पर्याप्त व्यवस्था ।

13. वास्तविक पुर्नव्यवस्थापन के पहले उचित निकासी और स्वच्छता योजनाएं निष्पादित की जाये ।

14. भारत सरकार द्वारा विहित मानको के अनुसार प्रत्येक कुटुंब के लिए सुरक्षित पेयजल का एक या अधिक सुनिश्चित संसाधन ।

15 पशु के लिये पेयजल की व्यवस्था ।

16. उचित मूल्य की दुकान की युक्तियुक्त संख्या ।

6399

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 जून 2023

भाग 1 ]

17. विस्थापित व्यक्त्तियों के पुर्नव्यवस्थापन के लिये स्थापित स्थान को मुख्य मार्ग तक उपयुक्त परिवहन सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी जिसमें नजदीकी विकास केन्द्र / शहरी रिहायशों से स्थानीय बस सेवाओं के माध्यम से सार्वजनिक परिवहन सुविधायें सम्मिलित है ।

18. जाति समुदायों और उनकी प्रथाओ के आधार पर कब्रिस्तान या शवदाह गृह ।

19. स्वच्छता के लिए सुविधाएं जिसके अंतर्गत व्यक्तिगत प्रसाधन बिन्दु।

20. प्रत्येक घर और सार्वजनिक प्रकाश के लिए व्यक्तिगत एकल विद्युत कनेक्शन (या सौर उर्जा जैसे उर्जा के गैर - परंपरागत संसाधनों के माध्यम से कनेक्शन)

21. शिशु ओर माता को पूरक पोषणीय सेवाएं उपलब्ध कराने वाली आंगनवाडी ।

22. निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (2009 का 35 ) के उपबंधो के अनुसार विद्यालय ।

23. दो किलोमीटर क्षेत्र के भीतर उप स्वास्थ्य केन्द्र नही होने पर उप स्वास्थ्य केन्द्र ।

24. भारत सरकार द्वारा यथाविहित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र । 25. बच्चों के लिये कीडा क्षेत्र ।

26. प्रत्येक सौ कुटुंबों के लिए एक सामुदायिक भवन ।

27. प्रभावित क्षेत्र की संख्या और उनके आयाम से संगत प्रत्येक पचास कुटुंबो के लिए पूजा स्थल और सामुदायिक सभा के लिए चौपाल / वृक्ष चौतरा ।

28. व्यवस्थापन के लिये समुचित सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराई जाये यदि आवश्यक हो ।

29. मानको के अनुसार पशुपालन सेवा केन्द्र ।

30. प्रभावित कुटुंबो के पुर्नव्यवस्थापन हेतु तहसील श्यामपुर के ग्राम गवा में शासकीय भूमि खसरा न. 104/1 मे रकबा 19.543 हे. भूमि एवं ग्राम दुरगांव में शासकीय भूमि खसरा नंबर 92/1/1 में रकबा 8.801 हे ० भूमि द्वारा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, नरसिंहगढ़ को आवंटित की गई है । पार्वती परियोजना अंतर्गत प्रभावित कुटुंबो को उपरोक्तानुसार पुर्नवासन और पुर्नव्यवस्थापन नीति के तहत एक 11x15 वर्गमीटर ( 1775 वर्गफीट) का आवासीय भू- खण्ड मौजा गवा की आवंटित भूमि में प्रभावित कुटुंबो की मांग अनुसार आवंटन की कार्यवाही लॉटरी के माध्यम से की जावेगी ।

31. उपरोक्तानुसार लाभ एवं सुविधायें प्रभावित व्यक्तियों को प्रभावित ग्राम / मकानों में अधिनियम 2013 की धारा -11 के प्रकाशन दिनांक के पूर्व तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में निवास करने की स्थिती में ही देय होगे तथा धारा -11 के प्रकाशन दिनांक के पूर्व तीन वर्ष सें अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में निवास को प्रमाणित किये जाने हेतु दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने का उत्तरदायित्व संबंधित प्रभावित कुटुंबो का होगा ।

32. अधिनियम की धारा 3 डी के तहत प्रभावित कुटुंब द्वारा 18 वर्ष की आयुधारा -11 की प्रारंभिक अधिसूचना दिनांक के पूर्व पूर्ण किये जाने का प्रमाण प्रस्तुत किये जाने पर ही उपरोक्तानुसार सुविधायें एवं लाभ प्रभावित व्यक्ति / कुटुंब को दिया जावेगा ।

1- प्रकरण में वृहद स्तर पर पुनर्वास एवं पुर्नव्यवस्थापन होने से प्रभावित परिवारों के इस्थल सत्यापन कार्य में अधिक समय लगने के कारण धारा-19 का प्रकाशन विहित अवधि में नही हो पाया है । सदभाविक विलंब होने से धारा -19 (7 ) के अंतर्गत 12 मास की अवधि बढायी जाती है ।

2- भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी तहसील श्यामपुर जिला सीहोर के कार्यालय में किया जा सकता है ।

3- अधिसूचना में प्रकाशित भूमि / मकान / परिवार सत्यापन के संबंध में यदि प्रकाशन उपरांत भूमि/ मकान के रकबे में कमी- वेशी तथा परिवार सत्यापन में पात्र-अपात्र के संबध में कोई आपत्ति या आपेक्ष प्राप्त होता है या ऐसा कोई तथ्य संज्ञान में आता है जो विधिअनुरूप न हो तों निर्णय लेने का अधिकार भू-अर्जन अधिकारीअनुविभागीय अधिकारी (राजस्व ) अनुभाग सीहोर के पास सुरक्षित रहेगा ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, प्रवीण सिंह अढायच, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 जून 2023

6400

कार्यालय , कलेक्टर, जिला दमोह , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन,

राजस्व विभाग

क्र.- 001- अ-82- भू-अर्जन- 2022-2023

दमोह, दिनांक 6 जून 2023

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद क्रमांक (1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची (2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि उक्त निजी भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है ।

(1 ) भूमि का वर्णन- जिला दमोह, तहसीलःबटियागढ, ग्रामःसुम्मेर, क्षेत्रफलः निजी भूमि 4.876 हे0 / शास ०भूमि 0.30 हे०

स.क्र . हितग्राही का नाम

2

1

1 नथुआ पिता मकुंदा यादव

26

कमला पिता ठलुवा प्रान पिता ठलुवा राघवेंद्र पिता गोरेलाल शारदा पुत्री गोरेलाल हेमा पुत्री गोरेलाल ववली पुत्री गोरेलाल क्रांति नाबा. पुत्री गोरेलाल संरक्षक मॉ आनंद रानी, आनंद रानी वेवा गोरेलाल

इमरत सींग पिता कालूराम अहिरवार

3

महेंद्र कुमार पिता श्री सिंह

4

कलूपिता रामप्रसाद

5

6 मूलचंद पिता पुरषोत्तम लाल कुर्मी

7

हरिगोविंद पिता पुरषोत्तम लाल कुर्मी

8

राजकुमार पिता पुरषोत्तम लाल कुर्मी

9 पूरन लाल पिता पुरषोत्तम कुर्मी

10 महेंद्र पिता मूलचंद कुर्मी

11 दयाल सींग पिता हजारी सींग

भूमि का वर्णन- शासकीय भूमि

खसरा न. स.क्र.

हितग्राही का नाम

3

2

1

1

91

बहूलाल पिता नन्नूसेवा खातेदार

योग खसरा न .

अर्जित रकवा (हे ० में) कुल रकवा(हे. )

4

5

3

0.63

99

1.13

0.97

3.20

92/2

0.628

1.18

92/1

0.100

0.80

125/1

0.050

128

0.31

0.560

0.56

96/1/1

0.560

0.56

96/1/2

0.560

0.56

96/1/3

0.560

0.56

96/1/4

0.120

2.00

43/1/2.

0.138

0.46

154

11.24

4.876

योग

अर्जित रकवा (हे ० में)

कुल रकवा(हे. )

4

5

0.30

1.50

0.30

1.50

1 - भूमि का वर्णन- निजी भूमि, जिला दमोह, तहसील बटियागढ़. ग्राम - बरखेरा नाहर, क्षेत्रफल- निजी भूमि 1.691 हे0

स.क्र.

हितग्राही का नाम

अनीता पति लखन सींग

1

2

बिहारी पिता विन्द्रावन 1/4 भाग. लक्ष्मण पिता विन्द्रावन 1/4 भाग, पूरन सींग पिता विन्द्रावन 1/4 खसरा न .

अर्जित रकवा (हे ०में) कुल रकवा (हे. )

0.11

0.41

69/5

0.195

0.785

68/1 6401

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 23 जून 2023

भाग 1 ]

भाग . राधारानी पति विन्द्रावन 1/4 भाग

भगीरथ पिता नारायन सींग 13 भाग , कोमल सींग

3 पिता नारायन सींग 1/3 भाग . पूरन सींग पिता नारायन सींग 1/3 भाग

4 सरोज रानी पति पूरन सींग

5

0.066 0.386

30/1/1

0.032 0.172

30/2/1

0.028 0.448

33/1/1

रामकृपाल पिता रामसहाय 1/3 भाग ,गनेश सींग पिता रामसहाय 1/3 भाग, कनई सींग पिता रामसहाय 1/3 भाग

6

मंदिर श्री महावीर जी श्री गणेश जी बांके प्रकाश राव पुत्रकेशवराव

गोविन्द पिता विशाल

7

1.11 1.11

140

0.15 0.67

95

1.691 3.981

योग

कुल अर्जन हेतु प्रस्तावित रकवा निजी भूमि 6.567 हे . शासकीय भूमि 0.30 हे.

2-सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है सीतानगर मध्यम सिंचाई परियोजना के बांध निर्माण हेतु ।

3 - भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू - अर्जन अधिकारी पथरिया तथा कार्यालय

कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग दमोह के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मयंक अग्रवाल , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

[ भाग 1 6402

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 जून 2023

कार्यालय , कलेक्टर, जिला सागर , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन ,

राजस्व विभाग

सागर, दिनांक 12 जून 2023 क्र.-09-अ-82-22-23-भू-अर्जन-23-4720

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 (1 ) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन दिनांक से प्रावधानित समयसीमा 60 दिवस की अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है जिससे अधिनियम की धारा 15(2) के अंतर्गत कोई रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई है तथा समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2 ) में उल्लिखित भूमि की सार्वजनिक लोक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है एवं उक्त भूमि के अर्जन से किसी भी कुटुंब का पुनर्वासन एवं विस्थापन किया जाना अपेक्षित नहीं है अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के पद (2) में वर्णित भूमि एवं स्थाई परिसंपत्तियां लोक प्रयोजन हेतु अपेक्षित हैः-

: पड़रिया कला जलाशय नहर योजना

(1) परियोजना का नाम

(2) भूमि का विवरण

सागर

1. जिला

: जैसीनगर

2. तहसील

:

करहद

3. ग्राम

:

3

4. पट.ह.नं.-

: 3.200 है.

5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल

::अनुसूची 2::

अर्जित रकवा

खसरा नंबर

कुल रकवा

क्र. भूमिस्वामी का नाम / पिता का नाम

रिमार्क

स्वामित्व का प्रकार

पड़ती

असिंचित

सिंचित

भूमिपर स्थित स्थावर परिसंपत्तियों का विवरण

8

10

6

9 2

4

7

1

3

5

निरंक

664

0.33 0.05 00

1

भूमिस्वामी

नीतेश पिता राजा सिंह सा. महुआखेड़ा कला भूमिस्वामी

निरंक

665

3.73

2

0.43 0 0

भूमिस्वामी

मंदिर श्री जानकी रमण बांके मुह. विजयबहादुरसिंह बल्द रामदयालसिंग सा.देह भूमिस्वामी

निरंक

0.03 0 0

668 0.17

भूमिस्वामी

3

निरंक

00

2.02 0.20

669

भूमिस्वामी

सुमतरानी जोजे विजय बहादुर सिंह सा. देह भूमि स्वामी

राजनारायण वल्द विजय

निरंक

0.77

00

670

0.19

5

भूमिस्वामी

बहादुर सिंह सा. देह भूमि स्वामी

निरंक

2.87

00

0.22

6

671

भूमिस्वामी

कृष्णबहादुर सिंह पिता विजय बहादुर सिंह यादव सा. देह भूमिस्वामी

00 निरंक

673/2

0.40 0.04

7

भूमिस्वामी

गंधर्वसींग बल्द मंगलसींग यादव सा. देह भूमि स्वामी भाग 1 ]

6403

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 जून 2023

राधे पिता पूरन प्रजापति सा. देह 8

निरंक

674/11

भूमिस्वामी

भूमिस्वामी

भूमिस्वामी 0.40 0.04 0.0

निरंक

0.04 0 0

674/2 0.40

फूलरानी पिता लक्ष्मनप्रसाद पता

9

निरंक

0.40 0.04 0 0

674/3

सागर भूमिस्वामी

भूमिस्वामी

11

निरंक

0.41 0.04 0 0

भूमिस्वामी 674/4

रामकृष्ण वल्द लक्ष्मन प्रसाद सा देह भूमि स्वामी

12

भूमिस्वामी

निरंक

0.80 0.10 00

675/1

रामसींग पिता पूरन जाति प्रजापति सा. देह भूमि स्वामी

13

भूमिस्वामी

निरंक

675/2

राधे पिता पूरन जाति प्रजापति सा.देह भूमि स्वामी

14

भूमिस्वामी 0.18 0.02 0 0

निरंक

676

फूलरानी पिता लक्ष्मनप्रसाद भूमि स्वामी

15

भूमिस्वामी 1.21

0 0

0.15

निरंक

1.24 0.07 00

677/1

संतोष पिता धोकल कुर्मी सा. देह भूमिस्वामी

16

0.80

निरंक

0.15 0 0

677/2

भूमिस्वामी

दशरथ पिता नोनीतराम जाति सा. देह भूमि स्वामी

जबाहरसींग वल्द मंगलसींग

17

निरंक

0.40 0.08 0 0

677/4

भूमिस्वामी

यादव सा. देह भूमि स्वामी रूपसींग कमलसींग पिता

भूमिस्वामी 0.23 0 0

2.45

निरंक

678

18 बाबूलाल यादव पता पड़रिया कलां भूमिस्वामी

औंकारसींग बल्द बाबूलाल यादव 19

भूमिस्वामी 0.61

निरंक

0.08 0 0

681

सा.देह भूमि स्वामी

विष्णुप्रसाद पिता रगनाथ जाति विश्वकर्मा सा.देह 1/4 भाग भूमि स्वामी, हरदास पिता

रगनाथ जाति विश्वकर्मा सा.देह 1/4भाग भूमि स्वामी, बद्री

20

निरंक

1.74 0.13 0 0

भूमिस्वामी 682

पिता रगनाथ जाति विश्वकर्मा सा.देह 1/4 भाग भूमि स्वामी , संतोषरानी पुत्री रगनाथ विश्वकर्मा सा .देह 1/4 भाग भूमि स्वामी

दशरथ पिता नोनीतराम कुर्मी

21

0.80

निरंक

0.04 0 0

683/1

भूमिस्वामी

सा.देह भूमि स्वामी

कल्यानसींग नावा पिता रतरसींग

22

निरंक

0.49 0.18 0 0

685

भूमिस्वामी

पता सागर भूमि स्वामी

23

भूमिस्वामी

निरंक

0.46 0.05 0 0

118/1

गोपीबाई पति भगतसिंह सा. देह भूमिस्वामी

0 0

निरंक

0.40 0.40

118/5

भूमिस्वामी

संस्कार ना.बा. पिता व वली 24 रोहित यादव सा. देह भूमि स्वामी

25

निरंक

0.20 0 0

118/13

भूमिस्वामी

विमलकुमार बल्द बाबूलाल जैन भूमिस्वामी

0.20

25 23.68 3.20 00

योग

प्रस्तावित भूमि के अर्जन से किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार का पुनर्व्यवस्थापन किया जाना अपेक्षित नहीं है अतः पुनर्व्यवस्थापन क्षेत्र की पहचान किया जाना एवं पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थान स्कीम तैयार की जाना आवश्यक नहीं है ।

अधिनियम 2013 की धारा 21 के तहत हितबद्ध व्यक्तियों को यह भी सूचित किया जाता है कि सरकार का आशय भूमि का कब्जा लेने का है और ऐसी भूमि में सभी हितों के लिए प्रतिकरों और पुनर्वास तथा पुनर्व्यवस्थापन के दावे कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी सागर जिला सागर के में दिनांक 18/07/2023 को प्रातः 10.30 बजे से दोपहर 3.00 बजे तक व्यक्तिगत रूप से या अभिकर्ता द्वारा या अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर भूमि में अपने-अपने हितों की प्रकृति तथा ऐसे हितों के लिए प्रतिकर के दावों की रकम और विशिष्टियां, धारा 20 के अधीन किए गए मापों के संबंध में आक्षेप यदि कोई हों, के साथ पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के दावे प्रस्तुत कर सकते है ।

भूमि के नक्शे तथा प्लान का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी सागर जिला सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक -1 सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है ।

6404

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 जून 2023

[ भाग 1

क्र.-43-अ-82-21-22- भू-अर्जन-23-4821

सागर, दिनांक 15 जून 2023

(देखिये धारा 19 एवं 21 )

:: अधिसूचना::

भूमि अर्जन, और पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 (1 ) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन दिनांक से प्रावधानित समयसीमा 60 दिवस की अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है जिससे अधिनियम की धारा 15 (2) के अंतर्गत कोई रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई है तथा, समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित भूमि की सार्वजनिक लोक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के पद (2) में वर्णित भूमि एवं स्थावर परिसंपत्तियां लोक प्रयोजन हेतु अपेक्षित हैः-

:

(1) परियोजना का नाम

बीना कटनी तीसरी रेलवे लाईन 265 कि०मी०) निर्माण परियोजना

(2) भूमि का विवरण

1. जिला

सागर

2 तहसील

सागर

3. ग्राम

पाली

4. पट. ह. न.-

03

5.

:

0.370

अर्जित भूमि का क्षेत्रफल

खं० नं०

अर्जित रकवा

स. क्र.

भूमि स्वामी का नाम/ पिता का नाम

कुल रकवा

स्वामित्व का प्रकार

सिचित असिचित पडती

भूमि पर स्थित स्थावर परिसंपत्तियों का विवरण

2

1

3

4

5

6

7

8

9

निरंक

1

0.11

भूमिस्वामी 303/1/1/2 0.60

लक्ष्मीप्रसाद पिता टुंन्डे साकिन सागर भूमिस्वामी

निरंक 2

303/3/1 0.34 0.06

भूमिस्वामी

संतोषरानी पति हरिशंकर निवासी पाली भूमिस्वामी

निरंक 3

319/1 0.65 0.04

भूमिस्वामी

रूपरानी बेबा मुंशी निवासी पाली भूमिस्वामी हरिशंकर पिता घासीराम

निरंक 4

320/3 0.39 0.08

भूमिस्वामी

निरंक 5

378/5 0.40 0.03

भूमिस्वामी

निवासी खैराई भूमिस्वामी प्रहलाद पिता अच्छेलाल साकिन देह भूमिस्वामी

निरंक 6

372/1 0.49 0.05

भूमिस्वामी

06

राजगोपाल पिता रामप्रसाद साकिन सागर भूमिस्वामी योग

2.870 0.370 0.00 0.00

3. प्रस्तावित भूमि अर्जन के कारण किसी भी कुटुंब का पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन किया जाना अपेक्षित न होने से पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन नीति का प्रकाशन नहीं किया जा रहा हैं । अधिनियम 2013 की धारा -21 के तहत हितबद्ध व्यक्तियों को यह भी सूचित किया जाता है कि 4- सरकार का आशय भूमि/ स्थावर परिसंपत्तियों का कब्जा लेने का है और ऐसी भूमि/ स्थावर परिसंपत्तियों में सभी हितों के लिये प्रतिकारों और पुनर्वास तथा प्रतिस्थापन के दावे न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू अर्जन अधिकारी सागर जिला सागर के कार्यालय में दिनांक 20/07/2023 को प्रातः 10.30 बजे से दोपहर 3.00 बजे तक व्यक्तिगत रूप से या अभिकर्ता द्वारा या अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर भूमि, परिसंपत्तियों में अपने अपने हितों की प्रकृति तथा ऐसे हितों के लिये प्रतिकर के दावों की रकम और विशिष्टियां धारा-20 के अधीन किये गये मापों के संबंध में आक्षेप यदि कोई हो, के साथ पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के दावे प्रस्तुत कर सकते हैं ।

7- भूमि के नक्शे तथा प्लान का निरीक्षण न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भूअर्जन अधिकारी सागर जिला सागर तथा उप मुख्य अभियता निर्माण ।। परिश्चम मध्य रेलवे भोपाल के कार्यालय में किया जा सकता है

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार ,

दीपक आर्य , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

6405

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 जून 2023

भाग 1 ]

कार्यालय , कलेक्टर , जिला रायसेन, मध्यप्रदेश एवं समुचित सरकार , मध्यप्रदेश शासन ,

राजस्व विभाग

रायसेन, दिनांक 14 जून 2023 क्र.-04-अ-82-2022-23

चूंकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची कं-1 के खाने क्रमांक 1 से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है। अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013 ) की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधो के अनुसार एतद् द्वारा अनुसूची क-2 के कॉलम कं 1 से 5 में वर्णित सभी सम्बंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कॉलम (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची-1

नगर/ग्राम

तहसील

क्रमांक

अर्जित रकबा

लगभग क्षेत्रफल

(ह.में)

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

6

5

4

3

1

2

कुल 1.004 हे.

उदयपुरा

भू-अर्जन अधिकारी राजस्व बरेली जिला रायसेन म.प्र..

रायसेन म.प्र .

चौरास प.ह.नं. रा.नि.मण्डल उदयपुरा

चिनकी बौरास बेराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना के अंतर्गत बौरास बेराज के पहुँच मार्ग निर्माण हेतु प्रभावित ग्राम चौरास की निजी भूमि अधिग्रहण किये जाने के संबंध में ।

अनुसूची-2

(प्रभावित धारकों की सूची)

चिनकी बौरास बेराज संयुक्त बहुउ‌द्देशीय परियोजना के अंतर्गत बौरास बेराज के पहुँच मार्ग निर्माण में ग्राम चौरास की निजी भूमि प्रभावित होने से

खसरा क्र .

क्र.

भूमि स्वामी का नाम

भूमि का कुल रकबा

अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा

4

5

3

2

1

0.056

326/2/2

0.987

हरिशचंद्र आ. कच्छेदी प्रसाद ब्राहम्ण

1

0.004

0.150

327/1

2 रामसिंह आ. हल्केवीर राजपूत

0.040

0.150

327/2/1

भगवान सिंह आ. टीकाराम राजपूत

3

0.020

327/2/2/1

0.150

4 छोटेलाल आ.छिदामीलाल राजपूत

5

0.018

0.453

325/1

हरिशचन्द आ.कन्छेदी प्रसाद 1/2 हेमन्त कुमार ना.बा.पुत्र नर्मदा प्रसाद

0.026

325/2

0.364

6 मोहन सिंह आ. नत्थू सिंह, राजपूत 6406

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 जून 2023

 7    नत्थू सिंह आ. भैयालाल राजपूत         325/3
 8    नारायण सिंह आ.नत्थू सिंह राजपूत      325/4
 9    सुदीपा राजपूत पत्नि गिरवर सिंह राजपूत 304/2/1
 10   गोपाल सिंह आ.रविशंकर राजपूत          304/1/2
 11   इन्द्रपाल सिंह आ.प्रहलाद सिंह राजपूत 466
12    सुप्यार बाई पत्नि चन्द्रपाल सिंह राजपूत 484/1
13    गोधन सिंह आ. रामचरण राजपूत          483/1
14    गिरवर सिंह आ.नर्मदा सिंह राजपूत     483/2/1
15    सुदीपा राजपूत पत्नि गिरवर सिंह राजपूत | 483/2/2
16 | परषोतम आ. छोटेलाल राजपूत             454/2/3
17   विशाल बाई बेवा छोटेलाल राजपूत        454/2/1

[ भाग 1

                                                                     0.453                0.054
                                                                     0.357                0.062
                                                                     1.882                0.164
                                                                     1.550                0.160
                                                                     0.599               0.040
                                                                     2.023               0.090
                                                                     2.023               0.116
                                                                     1.072               0.056
                                                                     0.951               0.030
                                                                     0.725               0.008
                                                                     0.809               0.060
                                                   कुल योग-         14.698               1.004
 1.   अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय कलेक्टर (भू- अर्जन शाखा)
     जिला रायसेन के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।
 2.   अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी/अनुविभागीय
     अधिकारी राजस्व बरेली तहसील बरेली जिला रायसेन म.प्र . के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता
     है ।
 3.  अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री रानी अवंतीबाई
     लोधी सागर बहर संभाग नरसिंहपुर म.प्र. के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।
 4.  कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के
     समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर ( भू अर्जन ) रायसेन की अनुमति के बिना कोई
     संव्यवहार नही करेगा। कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नही करेगा ।
 5.  अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितवद्ध कोई व्यक्ति अधि- सूचना प्रकाशन के 60 दिवस
     के अंदर भू- अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर जिला रायसेन के समक्ष प्रस्तुत कर
    सकता है ।
6.   अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितवद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी
     वेबसाइट  www.raisen.nic.in एवं      म.प्र.शासन राजस्व विभाग    भोपाल  की वेबसाइट     http://www.
    mprevenue.nic.in पर भी देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अरविंद कुमार दुबे , कलेक्टर एवं समुचित सरकार.

6407

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 23 जून 2023

भाग 1 ]

कार्यालय , कलेक्टर , जिला राजगढ़ ( ब्यावरा ) , मध्यप्रदेश

राजगढ, दिनांक 20 जून 2023

कमांक // भू-अर्जन/ 2023 चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इसके संलग्न सूची के खाने (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है ।

प्रकरण क्रमांक 01 /अ-82/2023-24 चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची कमांक 1 में मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना तहसील राजगढ़ जिला राजगढ हेतु ग्राम हाथीकुमारा की प्रभावित वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे कमवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क 30 सन् 2013 ) की धारा -11 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची 2 की भूमि की अनुसूची 1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है। चूंकि मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना का निर्माण पूर्ण हो चुका है एव इस हेतु अधिकांश भूमि का अर्जन किया जा चुका है और इस कारण धारा -11 (3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारित रिर्पोट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है ।

: अनुसूची ( 1 ):-

मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना हेतु प्रभावित भूमि

स.क.

विवरण

(2)

1

हाथीकुमारा

अर्जन हेतु रकबा (हे.में)

( 3)

0.770

कुलयोग:-

0.770

-:अनुसूची ( 2) :-

मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना हेतु प्रभावित भूमि (परसूलिया पहुँच मार्ग हेतु):- ग्राम हाथीकुमारा

प्रभावित कृषक का नाम स.क.

1

2

1 शिवनारायण पिता किशोर जाति गाडरी नि.ग्रा. भू- स्वामी

योग

2 शंभूलाल पिता देवीराम जाति दांगी निवासी ग्राम भू- स्वामी

योग:-

3

कमलाबाई पति रामचन्द्र जाति ब्राहम्ण नि.ग्राम भू- स्वामी

योग -

4

रामचरण, गोकुल पिता जगन्नाथ जाति धोबी नि.ग्राम भू-स्वामी

योग:-

कुलयोग:-

खसरा नंबर

कुल रकबा (हे.में) अर्जित रकबा (हे.में)

3

4

5

203/6/2

0.632

0.130

1

0.632

0.130

203/1/2/2

0.639

0.130

1

0.639

0.130

203/1/3/2

0.185

0.050

1

0.185

0.050

203/1/6

1.000

0.160

1

1.000

0.160

4

2.456

0.470

मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना हेतु प्रभावित भूमि (रायपुरिया पहुँच मार्ग हेतु):- ग्राम हाथीकुमारा

5 आनंदी पिता देवीराम जाति दांगी निवासी ग्राग परसूलिया

योग:-

6 भेरूसिंह पिता पदमसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम रायपूरिया भूमि-रवामी

योग:-

7 तोलाराम पिता भागीरथ जाति दांगी निवासी ग्राम परसूलिया

भूमि-स्वामी

योग:-

कुलयोग:-

महायोग:-

198/1

1.366

0.100

1

1.366

0.100

196/2

0.126

0.05

196/4

0.119

0.05

2

0.245

0.100

196/1

0.118

0.05

196/3

0.118

0.05

2

0.236

0.100

5

1.847

0.300

9

4.303

0.770

भूमि के नक्शे (प्लान ) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व) राजगढ़ जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है । 11

हर्ष दीक्षित , कलेक्टर.

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 23 जून 2023

6408

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय , कलेक्टर, जिला सिंगरौली, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

सिंगरौली, दिनांक 6 जून 2023

क्र. 955- भू- अर्जन-2023 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 4 ) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा, या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (3 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है.

यह परियोजना आम जनता के व्यापक एवं दूरगामी हितों से सम्बद्ध है तथा यह कार्य ललितपुर- सिंगरौली रेल लाईन निर्माण कार्य का भाग है , जो भारत सरकार द्वारा मूलतः वर्ष 1997-98 में स्वीकृत हुआ है. यह अर्जन की कार्यवाही रेखिक दिशा में हो रही है तथा इसमें क्षेत्र में परिवारों का विस्थापन कम संख्या में होगा. अतः इसमें उपर्युक्त कारणों से इसमें सामाजिक समाघात के निर्धारण अध्ययन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है :-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन :-

(क) जिला-सिंगरौली

(ख) तहसील- चितरंगी

(ग) ग्राम- झोंखो

(घ) पटवारी हल्का का नाम व नम्बर- झोखो 00068

(ङ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल रकबा 3.212 हेक्टेयर.

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

खसरा नम्बर

अर्जन हेतु

प्रस्तावित रकबा

(हे. में)

(4)

(3)

(2)

(1)

0.004

भू-अर्जन अधिकारी

264

ललितपुर- सिंगरौली रेल लाईन के निर्माण हेतु.

0.130

196/1/1

0.140

196/1/2

0.140

196/2

0.050

262/1/1

0.008

262/1/2

0.070

262/1/3

0.150

296/2

0.110

265

0.290

263

0.100

261/1/1

0.010

261/1/2

0.080

261/1/3

0.010

261/1/4

0.090

261/2

0.400

260

0.050

256

0.120

284 6409

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 23 जून 2023

भाग 1 ]

(4)

(3)

(2)

(1)

0.120

301

0.150

287

0.050

290

0.010

292

0.110

312

0.500

316

0.080

300/1

0.070

300/2

0.100

255

0.070

297

निजी पट्टे की भूमि का कुल योग 3.212

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) उपखण्ड अधिकारी , देवसर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 957- भू- अर्जन-2023. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 4 ) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा , या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (3 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है.

यह परियोजना आम जनता के व्यापक एवं दूरगामी हितों से सम्बद्ध है तथा यह कार्य ललितपुर- सिंगरौली रेल लाईन निर्माण कार्य का भाग है, जो भारत सरकार द्वारा मूलतः वर्ष 1997-98 में स्वीकृत हुआ है. यह अर्जन की कार्यवाही रेखिक दिशा में हो रही है तथा इसमें क्षेत्र में परिवारों का विस्थापन कम संख्या में होगा. अतः इसमें उपर्युक्त कारणों से इसमें सामाजिक समाघात के निर्धारण अध्ययन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है :-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन :-

(क) जिला- सिंगरौली

(ख ) तहसील- चितरंगी

(ग ) ग्राम- खम्हरिया कला

(घ) पटवारी हल्का का नाम व नम्बर- खम्हरिया कला

(ङ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल रकवा 6.011 हेक्टेयर.

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

अर्जन हेतु

प्रस्तावित रकबा

खसरा नम्बर

(हे. में.)

(2)

(1)

0.410

(3) भू- अर्जन अधिकारी

213/2

(4) ललितपुर - सिंगरौली रेल लाईन के निर्माण हेतु.

0.070

223

0.030

257

0.020

272

0.720

275

0.050

342

0.220

401

0.050

402

0.140

407/2 [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 23 जून 2023

6410

(4)

(3)

(2)

(1)

0.020

408

0.030

410

0.910

489

0.370

490

1.050

498

0.090

498/2

0.040

498/3

0.360

501/1

0.030

501/2/1/1/2

0.030

501/2/1/2

0.020

501/2/2

0.120

502

0.030

502/2

0.050

1031

0.005

463

0.136

1126/1246

0.540

1133

0.190

211/2

0.280

211/3

6.011

निजी पट्टे की भूमि का कुल योग

(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) उपखण्ड अधिकारी, देवसर के कार्यालय में देखा जा सकता है .

क्र. 959- भू- अर्जन-2023. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 4 ) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा, या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (3 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है.

यह परियोजना आम जनता के व्यापक एवं दूरगामी हितों से सम्बद्ध है तथा यह कार्य ललितपुर- सिंगरौली रेल लाईन निर्माण कार्य का भाग है, जो भारत सरकार द्वारा मूलतः वर्ष 1997-98 में स्वीकृत हुआ है. यह अर्जन की कार्यवाही रेखिक दिशा में हो रही है तथा इसमें क्षेत्र में परिवारों का विस्थापन कम संख्या में होगा. अतः इसमें उपर्युक्त कारणों से इसमें सामाजिक समाघात के निर्धारण अध्ययन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है :-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन :-

(क) जिला- सिंगरौली

(ख) तहसील- चितरंगी

(ग) ग्राम- कर्थुआ

( घ) पटवारी हल्का का नाम व नम्बर- कर्थुआ

(ङ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल- रकवा 0.760 हेक्टेयर.

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

खसरा नम्बर

अर्जन हेतु

प्रस्तावित रकबा

(हे. में. )

(3)

(2)

(4) ललितपुर- सिंगरौली रेल लाईन के निर्माण हेतु.

भू-अर्जन अधिकारी रेलवे जबलपुर

(1) 288/1/1/1 288/1/1/2 288/1/2 6411

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 जून 2023

भाग 1 ]

(4)

(3)

(2)

(1)

288/1/3/1/1/1/1

288/1/3/1/1/2

288/1/3/1/1/2

288/1/3/1/2

288/1/3/2

288/2/1

288/2/2

288/2/3

288/2/4

288/2/5/1

0.480

288/2/5/2

288/3/1/1/1/1/1

288/3/1/1/1/1/5

288/3/1/1/1/2

288/3/1/1/2

288/3/1/2

288/3/1/3

288/3/1/4

288/3/31/5

288/3/1/6

288/3/1/7

288/3/1/8

288/3/2

288/4/1

288/4/2

288/4/3

288/4/4

288/4/5

288/4/6

288/4/7/1/1

288/4/7/1/2

288/4/7/2

288/5/1

288/5/2

288/5/3

288/5/4

288/6/1

288/6/2

288/6/3

288/6/4/1

288/6/4/2

288/7

0.280

291

0.760

निजी पट्टे की भूमि का कुल योग

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) उपखण्ड अधिकारी, देवसर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 जून 2023

6412

क्र. 961 - भू-अर्जन-2023 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 4 ) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा, या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (3 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है.

यह परियोजना आम जनता के व्यापक एवं दूरगामी हितों से सम्बद्ध है तथा यह कार्य ललितपुर - सिंगरौली रेल लाईन निर्माण कार्य का भाग है , जो भारत सरकार द्वारा मूलतः वर्ष 1997-98 में स्वीकृत हुआ है. यह अर्जन की कार्यवाही रेखिक दिशा में हो रही है तथा इसमें क्षेत्र में परिवारों का विस्थापन कम संख्या में होगा. अतः इसमें उपर्युक्त कारणों से इसमें सामाजिक समाघात के निर्धारण अध्ययन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है :-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन :-

(क) जिला- सिंगरौली

(ख) तहसील- देवसर

(ग ) ग्राम - भलुगढ़

(घ ) पटवारी हल्का का नाम व नम्बर- भलुगढ़ 00050

(ङ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल- रकबा 0.351 हेक्टेयर.

खसरा

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

अर्जन हेतु

प्रस्तावित रकबा

नम्बर

(हे. में. )

(4)

(3)

(2)

(1)

0.030

303

ललितपुर- सिंगरौली रेल लाईन के निर्माण हेतु.

0.010

भू-अर्जन अधिकारी रेलवे जबलपुर

510/1

0.005

510/2

0.005

510/3

0.010

510/4

0.010

510/5

0.060

562

0.010

1855/1

0.010

1855/2

0.01

1858/1

0.01

1858/2

0.020

1858/3

1976/1

0.161

1976/2/1

1976/3/1/1/2

0.351

निजी पट्टे की भूमि का कुल योग

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) उपखण्ड अधिकारी , देवसर के कार्यालय में देखा जा सकता है .

6413

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 जून 2023

भाग 1 ]

क्र. 963- भू- अर्जन-2023.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा, या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है.

यह परियोजना आम जनता के व्यापक एवं दूरगामी हितों से सम्बद्ध है तथा यह कार्य ललितपुर - सिंगरौली रेल लाईन निर्माण कार्य का भाग है , जो भारत सरकार द्वारा मूलतः वर्ष 1997-98 में स्वीकृत हुआ है. यह अर्जन की कार्यवाही रेखिक दिशा में हो रही है तथा इसमें क्षेत्र में परिवारों का विस्थापन कम संख्या में होगा . अतः इसमें उपर्युक्त कारणों से इसमें सामाजिक समाघात के निर्धारण अध्ययन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है :-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन :-

(क) जिला- सिंगरौली

(ख) तहसील- देवसर

(ग) ग्राम- कुर्सा

(घ) पटवारी हल्का का नाम व नम्बर- देवसर (ङ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल- रकबा 4.0530 हेक्टेयर.

परिवर्तित नया खसरा नम्बर

पुराना खसरा नम्बर

सार्वजनिक प्रयोजन

का वर्णन धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

अर्जन हेतु

प्रस्तावित रकबा

(हे. में. )

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

1.4100

2035

2301

0.0200

2056

2322

ललितपुर- सिंगरौली रेल लाईन के निर्माण हेतु.

भू-अर्जन अधिकारी रेलवे जबलपुर

1.0000

2054

2320

2053/1/1/1

2053/1/1/2

2053/1/2

0.9300

2053/1/3

2319

2053/1/4

2053/1/5

2053/2

2038/1

2038/2

2038/3

2038/4

2038/5

2038/6

2038/7

2038/8

2038/9

0.0550

2038/10

2304

2038/11 [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 जून 2023

6414

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

2038/9/2

2038/13

2038/14

2038/15

2038/16

2038/17

2038/18

2038/19

2038/20

2038/21

2038/22

2042/1/1

0.0100

2042/1/3

2308

2042/1/4

2042/1/5

2042/1/2

2042/2

2042/3

2042/4

2042/5

2042/6

2042/7

2042/8

2042/9

2042/10

2042/11

2042/12

2042/13

2042/14

2042/15

2045/1/1/1

2045/1/1/2

2045/1/2

2045/2

2045/3/1/1/1

2045/3/1/1/2

2045/3/1/2

0.3700

2045/3/2

2311

2045/4

2045/5

2045/6

2045/7

2045/8

2045/9/1 6415

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 23 जून 2023

भाग 1 ]

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

2045/9/2

2045/10

2045/11

2045/12

2045/13

2045/14

2045/15

2045/16

2045/17

2045/18

2045/19/1/1/1

2045/19/1/1/2

2045/19/1/2

2045/19/2

2045/20

2045/21

2045/22

2045/23/1

2045/23/2

2045/24

2045/25/1/1/1 /1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1/

2045/25/1/1/1/1/1/1/1/1/2

2045/25/1/1/1/1/1/1/1/2

2045/25/1/1/1/1/1/1/2

2045/25/1/1/1/1/1/2

2045/25/1/1/1/1/2

2045/25/1/1/1/2

2045/25/1/1/2

2045/25/1/2

2045/25/2

0.0060

2046/1

2312

2046/2

2047/1/2

2047/2

2047/3

2047/4

2047/5

2047/6/1/1/1

2047/6/1/1/2

0.1900

2047/6/1/2

2313

2047/6/2

2047/7

2047/8

2047/9/2

2047/10 [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 जून 2023

6416

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

2047/11

2047/12

2047/13

2047/14

2048/1

0.0600

2048/2

2314

2048/3

2048/4

0.0020

2044/1/1

2310

2044/1/2/1

2044/1/2/2

2044/2/1

2044/2/2

2044/2/3

2044/3/1

2044/3/2

2044/3/3

2044/4/1

2044/4/2

2044/4/3

2044/5/1

2044/5/2

2044/5/3

4.0530

133किता

11 किता

भूमि का नक्शा ( प्लान ) उपखण्ड अधिकारी , देवसर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 965 - भू- अर्जन- 2023.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 4 ) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा, या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (3 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है.

यह परियोजना आम जनता के व्यापक एवं दूरगामी हितों से सम्बद्ध है तथा यह कार्य ललितपुर - सिंगरौली रेल लाईन निर्माण कार्य का भाग है , जो भारत सरकार द्वारा मूलतः वर्ष 1997-98 में स्वीकृत हुआ है . यह अर्जन की कार्यवाही रेखिक दिशा में हो रही है तथा इसमें क्षेत्र में परिवारों का विस्थापन कम संख्या में होगा. अतः इसमें उपर्युक्त कारणों से इसमें सामाजिक समाघात के निर्धारण अध्ययन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन :-

(क) जिला- सिंगरौली

(ख) तहसील- देवसर

(ग) ग्राम -जियावन

(घ) पटवारी हल्का का नाम व नम्बर- जियावन

(ङ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल रकबा 0.065 हेक्टेयर.

6417

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 जून 2023

भाग 1 ]

खसरा नम्बर

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

अर्जन हेतु

प्रस्तावित रकबा

(हे. में. )

(2)

(1)

0.004

594/2/1/1

0.004

594/2/1/2

0.394

594/2/1

0.008

594/2/2

0.008

594/2/2

0.008

594/2/3

0.008

594/2/4

0.008

594/2/5

0.008

594/2/6

0.008

594/2/7

0.008

594/2/8

0.004

594/2/9

0.004

594/2/10

0.065

निजी पट्टे की भूमि का कुल योग

(4)

(3)

ललितपुर-सिंगरौली रेल लाईन के निर्माण हेतु.

भू-अर्जन अधिकारी रेलवे जबलपुर

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) उपखण्ड अधिकारी , देवसर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

अरूण परमार , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला बैतूल एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

बैतूल, दिनांक 9 जून 2023

क्र. 11 - अ 82-2021-22- सोनखेड़ी- 5983.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची (1 ) में वर्णित भूमि की कालम नम्बर 5 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . इस हेतु अनुसूची ( 2 ) में वर्णित प्रभावित कृषकों की भूमि, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची ( 1 )

नगर / ग्राम

तहसील

जिला

(3)

(2)

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

(5) अर्जन का रकबा (हेक्टेयर में ) (4)

0.398

सोनखेड़ी

मुलताई

(1) बैतूल

(म. प्र. )

सोनखेड़ी जलाशय के स्पिल चैनल के निर्माण हेतु.

अनुसूची ( 2 )

(प्रभावित धारकों की सूची )

क्र.

प्रभावित कृषक का नाम

(2)

(1)

1 दुर्गा पुत्री केशोराव , राजू पुत्र केशोरोव , योगेश पुत्र बन्डू, जया पुत्री बन्डू, सुनिल पिता जगन्नाथ , अनिल पिता जगन्नाथ, सन्ध्या पुत्री केशोराव , पवन पिता जगन्नाथ पता सोनखेड़ी.

ख. नं.

अर्जन का रकबा (हेक्टेयर में) (5) (3)

कुल रकबा (हेक्टेयर में ) (4)

0.398

0.409

364/2 6418

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 23 जून 2023

(2) चूँकि सोनखेड़ी जलाशय की स्पिल चैनल के निर्माण हेतु उपरोक्तानुसार प्रभावित भूमि के अर्जन से हितबद्ध व्यक्तियों में से कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा 19 की उपधारा ( 2 ) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है.

(3) प्रश्नगत भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू- अर्जन अधिकारी , मुलताई के न्यायालय में किया जा सकता है .

(4) समुचित सरकार की वेबसाईट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अमनबीर सिंह बैंस , कलेक्टर एवं समुचित सरकार.

कार्यालय , कलेक्टर , जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

पन्ना, दिनांक 2 जून 2023

प्र. क्र. 01 - अ- 82- वर्ष 2023-24 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

नगर/ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(4) (1)

(2) (3) पडेरी

पन्ना

गुनौर

निजी भूमि रकबा 3.44075 शासकीय भूमि रकबा 00.000 कुल रकबा 3.44075

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.

(6) नचनौरा तालाब योजना के बांध निर्माण में आने वाले छूटे हुए रकवे ग्राम पडेरी तहसील गुनौर का ( पूरक प्रस्ताव) धारा 11 का प्रकाशन हेतु.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संजय कुमार मिश्र, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

6419

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 जून 2023

भाग 1 ]

कार्यालय , कलेक्टर, जिला सतना , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सतना, दिनांक 31 मई 2023

भू-अर्जन- प्र . क्र.-अ-82-23-24- पत्र क्र.- 739- भू- अर्जन-23. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन , इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय तक उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा : -

अनुसूची

भूमि का वर्णन

ग्राम

तहसील

जिला

अर्जनीय रकबा (हे . में ) लगभग

(3)

(2)

(4) 1.296

बंधी

(1) सतना

मैहर

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5) कार्यपालन यंत्री, दांयी तट नहर संभाग क्रमांक 1 कटनी (म. प्र. ) .

बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत विजयराघवगढ़ शाखा नहर की टेल डिस्ट्रीब्यूटरो नहर की अजवाइन माइनर नं. 1 के निर्माण हेतु.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय, कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा) , सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

भू-अर्जन- प्र . क्र.-अ- 82-23-24- पत्र क्र.- 740- भू-अर्जन-23 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय तक उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

ग्राम

तहसील

जिला

अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग

(4) 7.877

(3) बदेरा

(2) मैहर

(1) सतना

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी

(6)

नहर संभाग क्रमांक 1

(5) कार्यपालन यंत्री , दांयी तट कटनी ( म. प्र. ).

बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत विजयराघवगढ़ शाखा नहर की टेल डिस्ट्रीब्यूटरी नहर की बदेरा माइनर व सवमाइनर के निर्माण हेतु.

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय , कलेक्टर ( भू -अर्जन शाखा ), सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

6420

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 23 जून 2023

भू- अर्जन- प्र. क्र.-अ- 82-23-24- पत्र क्र.- 741- भू-अर्जन-23. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11 ( 4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय तक उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

ग्राम

तहसील

जिला

अर्जनीय रकबा (हे. में ) लगभग

(4)

(3)

12.297

ककरा

(1) सतना

(2) मैहर

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी

(5) कार्यपालन यंत्री, दांयी तट नहर संभाग क्रमांक 1 कटनी ( म. प्र. ) .

(6) बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत विजयराघवगढ़ शाखा नहर की टेल डिस्ट्रीब्यूटरी नहर माइनर व सबमाइनर के निर्माण हेतु.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय , कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) , सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

भू-अर्जन-प्र . क्र.-अ- 82-23-24- पत्र क्र.- 742- भू-अर्जन-23 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन , इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय तक उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा : -

अनुसूची

भूमि का वर्णन

ग्राम

जिला तहसील

अर्जनीय रकबा (हे. में ) लगभग

(4) (1)

0.301 (2) मैहर

(3) मझियार

सतना

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी

(5) कार्यपालन यंत्री, दांयी तट नहर संभाग क्रमांक 1 कटनी (म. प्र. ) .

(6) बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत विजयराघवगढ़ शाखा नहर की टेल डिस्ट्रीब्यूटरी नहर की बराकला माइनर नहर के निर्माण हेतु.

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय , कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) , सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

6421

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 जून 2023

भाग 1 ]

भू-अर्जन- प्र . क्र.- अ- 82-23-24- पत्र क्र.- 743- भू-अर्जन-23. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता काअधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय तक उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

ग्राम

तहसील

जिला

अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग (4)

11.703

(3) सलैया

(2) मैहर

(1) सतना.

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5) कार्यपालन यंत्री, दांयी तट नहर संभाग क्रमांक 1 कटनी (म. प्र. ) .

बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत विजयराघवगढ़ शाखा नहर की टेल डिस्ट्रीब्यूटरी माइनर एवं सबमाइनर नहर के निर्माण हेतु.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय , कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) , सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

भू-अर्जन-प्र. क्र.-अ-82-23-24- पत्र क्र.-744- भू-अर्जन-23 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय तक उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा

अनुसूची

भूमि का वर्णन ग्राम

तहसील

जिला

अर्जनीय रकबा (हे. में ) लगभग

(4)

(3)

6.796

लटागांव

(2) मैहर

(1) सतना

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी

(5) कार्यपालन यंत्री, दांयी तट नहर संभाग क्रमांक 1 कटनी (म. प्र. ) .

(6) बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत विजयराघवगढ़ शाखा नहर की टेल डिस्ट्रीब्यूटरी कीलटागांव माइनर के निर्माण हेतु.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय , कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) , सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है .

भू-अर्जन- प्र . क्र.- अ- 82-23-24- पत्र क्र.- 745- भू-अर्जन-23. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की. अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता काअधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं 6422

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 जून 2023

कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय तक उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा : -

अनुसूची

भूमि का वर्णन

तहसील

ग्राम

जिला

अर्जनीय रकवा (हे . में ) लगभग

(4) (1)

(2)

(3)

सतना

3.124 मैहर कुवरी

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

कार्यपालन यंत्री, दांयी तट नहर संभाग क्रमांक 1 कटनी (म. प्र. ) .

बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत विजयराघवगढ़ शाखा नहर की टेल डिस्ट्रीब्यूटरी नहर के निर्माण हेतु.

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय , कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) , सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अनुराग वर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, ( भू- अर्जन ) जिला रतलाम

रतलाम , दिनांक 20 फरवरी 2023 सार्वजनिक सूचना (अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन की आपसी से भूमि क्रय नीति 2014 )

क्र. 380- भू- अर्जन- 23-प्र. क्र. 10-अ-82-2022-23 .- एतद्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि " अनुभाग आलोट के ताल महिदपुर मार्ग योजना " अंतर्गत जिला रतलाम की तहसील ताल के प. ह. नं. 25 के ग्राम चापलाखेड़ी के 08 खाताधारक की निजी भूमि मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग मंत्रालय के आदेश क्रमांक एफ- 12-2-2014- सात-2 ए भोपाल , दिनांक 12 नवम्बर 2014 के तहत आपसी सहमति से क्रय किया जाना प्रस्तावित है.

अतः निम्नलिखित भूमि में किसी व्यक्ति / संस्था को भूमि स्वत्व के विषय में कोई आपत्ति हो तो वह अधोहस्ताक्षरकर्ता के न्यायालय में सूचना प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में आधार सहित आपत्ति प्रस्तुत करें. नियत अवधि पश्चात किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा.

क्र.

खसरा क्रमांक कृषकगण का नाम व पिता/ पति का नाम

168 श्रवण पिता भागीरथ जाति भांभी

1

169 2

श्रवण पिता भागीरथ जाति भांभी

170 3

जगदीश , बसंतीलाल पिता

भंवरलाल रामकुंवर बेवा भंवरलाल दांगी.

224/2 4

दरबारसिंह पिता भंवरसिंह

252/1 सत्यनारायण पिता पन्नालाल तेली

5

252/2 6

घनश्याम पिता शंकरलाल, सुमित्रा बाई बेवा शंकरलाल तेली.

266/2 7

राजेन्द्र सिंह पिता शंभुसिंह, रीना कुंवर पति लक्ष्मण सिंह, तेजप्रताप सिंह, भानुप्रतापसिंह पिता लक्ष्मण सिंह नाबास माता रीनाकुंवर श्याम कुंवर पति शंभुसिंह जाति राजपुत.

267/2 8

राजेन्द्रसिंह पिता शंभुसिंह, रीना कुंवर पति लक्ष्मणसिंह, तेजप्रताप सिंह, भानुप्रतापसिंह पिता लक्ष्मण सिंह नाबास माता रीनाकुंवर श्याम कुंवर पति शंभुसिंह जाति राजपुत.

परिसम्पत्ति का विवरण अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा ( हेक्टर में )

असिंचित

सिंचित

कुल

0.210

0.210

0.032

0.032

50 संतरे के पौधे फलदार वृक्ष

0.024

0.024

0.024

0.024

0.032

0.032

0.032

0.032

0.006

0.006

0.116

0.116

(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व रतलाम शहर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , रतलाम के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

भाग 1 ]

6423

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 जून 2023

कार्यालय , कलेक्टर , जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

सतना, दिनांक 9 जून 2023

क्र. 784- भू- अर्जन-2023. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 2013 संशोधन (क्र. एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन (म. प्र. शासन/निजी खाता )

(क) जिला-सतना

(ख) तहसील- नागौद

(ग ) नगर/ ग्राम- मझगवां खुर्द

(घ) क्षेत्रफल-2.241 हेक्टेयर .

खसरा नम्बर

अर्जित रकबा

(हे. में)

(2)

(1)

806/1/2

0.003

0.303

806/2

0.009

812/2

0.047

810

811

0.039

0.814

809/1

0.596

809/2

0.430

809/3

योग .. 2.241

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यकता है- कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-7, सतना, मध्यप्रदेश द्वारा नागौद- सतना शाखा नहर के निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर (भू-अर्जन ) , जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

सतना, दिनांक 14 जून 2023

क्र. 802 - भू- अर्जन-2023 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 संशोधन (क्र. एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन ( म. प्र. शासन/निजी खाता )

(क) जिला-सतना

(ख) तहसील- नागौद

(ग ) नगर/ ग्राम- फुरताल खुर्द

(घ) क्षेत्रफल-3.304 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

अर्जित रकवा

(हे. में)

(1)

(2)

246/1

0.165

246/2/1/1

0.355

246/2/1/2

0.286

0.058

246/2/2

0.272

245/1

245/2

0.432

0.006

244/1

252/1/1/2

0.093

0.740

252/1/2

252/3/1

0.305

0.402

252/3/2

0.063

251/4/1/1

186/2

0.127

3.304

योग .

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यकता है- कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-7 , सतना, मध्यप्रदेश द्वारा नागौद- सतना शाखा नहर के निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर (भू-अर्जन ) , जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

क्र. 803 - भू- अर्जन-2023. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 संशोधन (क्र. एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन ( म. प्र. शासन/निजी खाता )

(क) जिला- सतना 6424

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 23 जून 2023

(ख ) तहसील- नागौद

(ग) नगर/ग्राम- कठवरिया

(घ ) क्षेत्रफल-9.711 हेक्टेयर .

खसरा नम्बर

(1)

अर्जित रकवा (हे. में) (2)

0.200

58

0.036

57

56

0.419

55

0.012

54

0.233

0.034

53

0.306

52

0.172

51

50

0.126

67

0.043

68

0.726

0.036

69

70

0.042

0.005

71

73

0.039

0.021

74

0.063

75

0.030

76

0.015

78

0.031

79

0.042

80

0.045

81

84

0.230

1.300 86/1/1/1

0.031 86/1/2

88

0.271

0.414 92/1

0.300 92/2

93/2

0.064

0.020 239/1/1

239/1/2

0.019

0.104 242/1/1/1/1/2

242/1/1/2

0.197

0.077 242/1/2

242/1/3

0.268

339/1/1/1

0.623

339/1/2/1

0.706

0.042 339/1/2/2

338/1

0.300

0.011 290/2/1

0.460

291

0.046

287

285/1

0.300 (1)

(2)

0.304

285/2

0.254

285/3

285/4

0.110

284/1

0.005

284/4

0.004

280/1

0.014

280/2/1

0.021

280/2/2

0.021

0.021

280/2/3

279/1/2

0.052

279/2/1

0.184

279/2/2/1

0.043

0.043

279/2/2/2

0.149

279/2/3

0.024

281

0.003

282

9.711

योग ..

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यकता है- कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -7, सतना, मध्यप्रदेश द्वारा नागौद- सतना शाखा नहर के निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू- अर्जन ) , जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

क्र. 804 - भू- अर्जन-2023 .-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 संशोधन (क्र. एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-(म. प्र. शासन/निजी खाता )

(क) जिला- सतना

(ख ) तहसील-नागौद

(ग) नगर/ग्राम- फुरताल कला

(घ ) क्षेत्रफल-0.212 हेक्टेयर .

अर्जित रकबा

खसरा नम्बर

(हे. में)

(2)

(1)

58/2

0.212

0.212

योग 6425

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 23 जून 2023

भाग 1 ]

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यकता है- कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 7 , सतना , मध्यप्रदेश द्वारा नागौद- सतना शाखा नहर के निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर (भू-अर्जन ) , जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

क्र. 805 - भू- अर्जन-2023 . चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 2013 संशोधन (क्र. एक, सन् 2013 ) को धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन (म. प्र. शासन/निजी खाता )

(क) जिला- सतना

(ख) तहसील- उचेहरा

(ग ) नगर/ ग्राम- वैरागल

(घ) क्षेत्रफल-1.384 हेक्टेयर .

अर्जित रकवा

खसरा नम्बर

(हे. में)

(2)

(1)

0.003

119/1

0.003

118/1/1/1/1/1/2

0.221

118/1/1/1/1/2

0.056

118/1/1/1/1/3

0.073

0.157

118/1/1/2/1

0.084

118/1/1/2/2

0.084

118/1/1/1/5

0.180

118/1/1/1/3

0.002

118/1/1/1/2

0.026

118/1/1/1/4

117/1

0.370

0.073

117/2

0.042

117/3

0.010

117/4

1.384

योग ..

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यकता है- कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-7, सतना , मध्यप्रदेश द्वारा नागौद- सतना शाखा नहर के निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू- अर्जन ) , जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , अनुराग वर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव .

कार्यालय, कलेक्टर , जिला धार, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

धार, दिनांक 23 मई 2023

क्र. 151-1- रीडर- भू-अर्जन-2023 . चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि पुनर्वास और पुनर्स्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निजी भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु भूमि की आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- धार

(ख ) तहसील- कुक्षी

(ग) ग्राम का नाम- कुक्षी

(घ) क्षेत्रफल -0.031 हेक्टेयर .

अर्जन का क्षेत्रफल खसरा नम्बर

(हे. में)

(2)

(1)

0.021

237/6

0.010

237/7

योग .. 0.031

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- जोबट परियोजना नहर से प्रभावित भूमि के अर्जन हेतु.

(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी, सरदार सरोवर परियोजना , अलीराजपुर एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 16 , कुक्षी के कार्यालय में, कार्यालयीन समय में किया जा सकता है .

(4) इस उद्घोषणा में वर्णित भूमि के क्षेत्रफल एवं औचित्य के संबंध में संबंधित व्यक्ति 15 दिवस के भीतर भू- अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी , सरदार सरोवर परियोजना , अलीराजपुर के कार्यालय में अपेक्षा प्रस्तुत कर सकते हैं.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, प्रियंक मिश्रा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 23 June 2023. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2023-06-23.25.Ordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2023-06-23.25.Ordinary.