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मध्यप्रदेश शासन
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
भोपाल , मंगलवार , दिनांक 27 जून 2023- आषाढ़ 6, शक 1945
क्रमांक 198 ]
परिवहन विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 27 जून 2023
क्र. 4081-1353603-2023- आठ. मोटरयान अधिनियम , 1988 ( 1988 का 59 ) की धारा 210 क द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार , एतद्वारा , खतरनाक तरीके से मोटरयान चलाने हेतु उक्त अधिनियम की धारा 184 में यथाविहित जुर्माने की राशि की दो गुना जुर्माने की राशि प्रवृत्त करती है.
No. 4081-1353603-2023 - VIII . In exercise of the powers conferred by Section 210 A of the Motor Vehicles Act , 1988 ( 59 of 1988 ) , the State Government , hereby, enforces twice the amount of fine as prescribed in section 184 of the said Act, for driving a motor vehicle dangerously.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सिबि चक्रवर्ती , अपर सचिव.
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नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2023 .