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Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

(संशोधन) अधिसूचना क्रमांक 344-एफ 2-55-2019-एक-अड़तालीस दिनांक 16 मार्च 2020....

Published 28 June 2023

Department
संसदीय कार्य
Type
Extraordinary
Gazette no.
199
Identifier
in.gazette.madhya.2023-06-28.199.Extraordinary
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

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मध्य प्रदेश

शासन

सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण )

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 199]

भोपाल, बुधवार , दिनांक 28 जून 2023- आषाढ़ 7, शक 1945

संसदीय कार्य विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 28 जून 2023

क्र. 777- एफ- 2-55-2019- एक- अड़तालीस.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 283 के उप- खण्ड ( 2 ) तथा वित्तीय शक्ति पुस्तिका, 1983 के इस संबंध में सामर्थ्यकारी उपबंधों द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं नेता प्रतिपक्ष, विधान सभा के द्वारा दिए जाने वाले स्वेच्छानुदानों को विनियमित करने के लिए इस विभाग की अधिसूचना क्र. 344-एफ-2-55- 2019- एक- अड़तालीस, दिनांक 16 मार्च, 2020 द्वारा बनाए गए नियमों में निम्नलिखित और संशोधन करती है , अर्थात्ः-

संशोधन

उक्त नियमों में, नियम ( क ) में, शब्द " अनुदान समानुपातिक रूप से मासिक आधार पर दिया जा सकेगा " का लोप किया जाए.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

राजेश गुप्ता, अपर सचिव.

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नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2023 .

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 28 June 2023. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2023-06-28.199.Extraordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2023-06-28.199.Extraordinary.