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Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

Madhya Pradesh Gazette, No. 26, Part Part 1, 30 June 2023

Published 30 June 2023

Type
Ordinary
Gazette no.
26
Part
Part 1
Identifier
in.gazette.madhya.2023-06-30.26.Ordinary
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

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मध्यप्रदेश शासन

सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 26]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 30 जून 2023-आषाढ़ 9, शक 1945

विषय-सूची

2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश, भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश, (

(3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4 ) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6 ) निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.

(2 ) सांख्यिकीय सूचनाएं,

( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, भाग 4.- ( क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक,

(3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,

(ख) ( 1 ) अध्यादेश , ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम,

(3) संसद्के अधिनियम,

(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल भोपाल, दिनांक 16 जून 2023

क्र.एफ 1-3-6-0004-2023 - जीएडी- एक ( 01 ) ( जीएडी) .- माननीय , न्यायाधिपति महोदय श्री शील नागू, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश जबलपुर का ओ. एस. डी. कम- पी. पी . एस. , उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर से प्राप्त प्रस्ताव क्रमांक डी- 2430-( दो - 1-6-13 ) , दिनांक 6 मई 2023 के अनुक्रम में, दिनांक 29 मार्च से 1 अप्रैल 2023 तक कुल चार दिन के पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित कम्युटेड अवकाश की स्वीकृति, साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 2 अप्रैल 2023 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति, उच्च न्यायालय न्यायाधीश ( वेतन और सेवा शर्त ) अधिनियम , 1954 की धारा 13 के अन्तर्गत प्रदान की जाती है.

क्र. एफ 1-3-6-0004-2023- ( जीएडी ) एक- (01 ) ( जीएडी) .-माननीय , न्यायाधिपति महोदय श्री शील नागू, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश जबलपुर का ओ. एस. डी.- कम- पी. पी. एस. , उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर से प्राप्त प्रस्ताव क्रमांक बी- 3464- (दो-1-6-13 ) , दिनांक 6 मई 2023 के अनुक्रम में, दिनांक 5 से 6 अप्रैल 2023 तक कुल दो दिन के पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित कम्युटेड अवकाश की स्वीकृति, साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 7 से 9अप्रैल 2023 तकके सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति, उच्च न्यायालय न्यायाधीश ( वेतन और सेवा शर्त ) अधिनियम, 1954 की धारा 13 के अन्तर्गत प्रदान की जाती है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मनोज मालवीय , उपसचिव.

6427

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2023 .

6428

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30 जून 2023

गृह विभाग

मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल

भोपाल , दिनांक 14 जून 2023

क्र. एफ 1 (ए) 111-1993- ब- 2-दो. राज्य शासन, श्रीमती प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव, भापुसे, ( 1991 ) अति. पुलिस महानिदेशक ( महिला अपराध ) पुलिस मुख्यालय भोपाल को खण्डवर्ष 2022-25 के प्रथम विस्तार वर्ष में दिनांक 16 से 22 जून 2023 तक सात दिवस अर्जित अवकाश की अवधि में गृह नगर यात्रा अंतर्गत मुजफ्फरपुर (बिहार) जाने हेतु अवकाश यात्रा सुविधा अंतर्गत परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ एवं दस दिवस अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

1. श्रीमती प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव स्वयं

2. श्री मनु श्रीवास्तव पति

3. कु. अयानी श्रीवास्तव पुत्री

4. कु. समावी श्रीवास्तव पुत्री

( 2 ) उक्त अवकाश अवधि में श्रीमती प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव , भापुसे , का चालू कार्य श्री राजेश गुप्ता, भापुसे , अति. पुलिस महानिदेशक (अजाक) पुलिस मुख्यालय भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ- साथ संपादित किया जायेगा.

(3) अवकाश से लौटने पर श्रीमती प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव, भापुसे , को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अति. पुलिस महानिदेशक ( महिला अपराध ) पुलिस मुख्यालय भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(4) श्रीमती प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव, भापुसे , के कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कंडिका ( 2 ) में अतिरिक्त कार्यभार संपादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्रीमती प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव , भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव, भापुसे , अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर बनी रहतीं.

भोपाल , दिनांक 16 जून 2023

क्र. एफ 1 ( ए) 19-2017- ब- 2- दो. राज्य शासन, श्री सत्येन्द्र कुमार शुक्ल, भापुसे, पुलिस अधीक्षक, जिला खण्डवा को खण्डवर्ष 2022-25 के प्रथम विस्तार वर्ष में दिनांक 19 से 24 जून 2023 तक छह दिवस अर्जित अवकाश अवधि में भारत भ्रमण यात्रा अंतर्गत केदारनाथ/बद्रीनाथ ( उत्तराखण्ड) जाने हेतु अवकाश यात्रा सुविधा अंतर्गत परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ एवं दस दिवस अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

1 . श्री सत्येन्द्र कुमार शुक्ल स्वयं

2. श्रीमती अंजू शुक्ल पत्नी

पुत्र 3. श्री सहर्ष शुक्ल

(2) श्री सत्येन्द्र कुमार शुक्ल , भापुसे, की अवकाश अवधि में उनका चालू कार्य श्रीमती सीमा अलावा, रापुसे , अति. पुलिस अधीक्षक, जिला खण्डवा द्वारा अपने कार्य के साथ- साथ संपादित किया जायेगा.

(३ ) अवकाश से लौटने पर श्री सत्येन्द्र कुमार शुक्ल, भापुसे , को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस अधीक्षक, जिला खण्डवा के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4 ) श्री सत्येन्द्र कुमार शुक्ल, भापुसे , के कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कंडिका ( 2 ) में अतिरिक्त कार्यभार संपादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे.

( 5) अवकाशकाल में श्री सत्येन्द्र कुमार शुक्ल, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

( 6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सत्येन्द्र कुमार शुक्ल, भापुसे , अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

क्र. एफ 1 ( ए) 37-2022- ब- 2- दो. राज्य शासन, श्री संतोष कोरी, भापुसे, पुलिस अधीक्षक, जिला आगर- मालवा को खण्डवर्ष 2022-25 के प्रथम विस्तार वर्ष में दिनांक 12 से 20 जून 2023 तक नौ दिवस अर्जित अवकाश अवधि में भारत भ्रमण यात्रा अंतर्गत (सिक्किम) जाने हेतु अवकाश यात्रा सुविधा अंतर्गत परिवार के निम्नलिखित सदस्योंके साथ एवं दस दिवस अर्जित अवकाश नगदीकरण कीस्वीकृति प्रदान की जाती है:-

1.

श्री संतोष कोरी

स्वयं

2.

पत्नी श्रीमती उर्वा कोरी

3. कु. अनन्याकोरी

पुत्री

4. श्री सहज कोरी

पुत्र

(2 ) श्री संतोष कोरी, भापुसे, की अवकाश अवधि में उनका चालू कार्य श्री नवल सिंह सिसोदिया, रापुसे, अति. पुलिस अधीक्षक, जिला आगर-मालवा द्वारा अपने कार्य के साथ- साथ संपादित किया जायेगा.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री संतोष कोरी , भापुसे , को अस्थायी रूपसे , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस अधीक्षक, जिला आगर- मालवा के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4 ) श्री संतोष कोरी, भापुसे, के कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कंडिका ( 2 ) में अतिरिक्त कार्यभार संपादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे .

(5 ) अवकाशकाल में श्री संतोष कोरी , भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था .

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री संतोष कोरी , भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अन्नू भलावी, अवर सचिव.

भाग 1 ]

6429

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30 जून 2023

विधि और विधायी कार्य विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 20 जून 2023

फा. क्र. 3087-2023- इक्कीस- ब ( एक) .- राज्य शासनं, उच्च न्यायालय, जबलपुर की अनुशंसा अनुसार प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारी श्री दीपेश कुमार तिवारी , प्रभारी रजिस्ट्रार, कल्याण आयुक्त, भोपाल गैस पीड़ित, भोपाल का स्थानांतरण नियमित न्यायालय में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , श्योपुर के रिक्त स्थान पर किये जाने के फलस्वरूप उनकी सेवाएं प्रतिनियुक्ति से वापस लेकर, एतद्वारा , मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय , जबलपुर को सौंपता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, उमेश पाण्डव, सचिव.

तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल , दिनांक 7 जून 2023

क्र. 1378-1339689-2023- बयालीस-2.- राज्य शासन एतद्वारा, " मध्यप्रदेश महाराणा प्रताप कल्याण बोर्ड " का गठन किया जाता है .

(2) बोर्ड के अध्यक्ष व चार सदस्य होंगे , जिनका मनोनयन शासन द्वारा किया जाएगा.

(3 ) मध्यप्रदेश राज्य कौशल विकास एवं रोजगार निर्माण बोर्ड द्वारा " मध्यप्रदेश महाराणा प्रताप कल्याण बोर्ड " के सचिवालयीन दायित्वों का निर्वहन किया जाएगा.

(4 ) मध्यप्रदेश महाराणा प्रताप कल्याण बोर्ड द्वारा क्षत्रिय समाज के हितग्राहियों के कौशल विकास प्रशिक्षण, उद्यमिता संवर्धन रोजगार एवं स्व-रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने तथा स्टार्ट - अप/ व्यवसाय/उद्यम हेतु ऋण की व्यवस्था संबंधित विषयों में राज्य शासन को समय- समय पर अपनी अनुशंसाऐं प्रेषित कर सकेगा.

(5 ) बोर्ड, आवश्यकतानुसार क्षत्रिय समाज के समग्र कल्याण के लिये समय -समय पर जनहितकारी योजनाओं/कार्यक्रमों का निर्माण किया जाकर अपनी अनुशंसा प्रशासकीय विभाग को प्रेषित कर सकेगा.

(6) बोर्ड को विभाग के अधीन स्वतंत्र रूप से कार्य करने का अधिकार होगा एवं कार्यों के संचालन के लिए नियम एवं विनियम बनाने तथा आदेश जारी करने की शक्तियां होंगी.

(7) बोर्ड को राज्य शासन से मध्यप्रदेश राज्य कौशल विकास एवं रोजगार निर्माण बोर्ड के माध्यम से वित्तीय सहायता प्राप्त होगी.

भोपाल , दिनांक 8 जून 2023

क्र. 1389-1325461-2023- बयालीस- 2.- राज्य शासन एतद्वारा , ' मध्यप्रदेश वीर तेजाजी कल्याण बोर्ड " का गठन किया जाता है .

(2 ) बोर्ड के अध्यक्ष व चार सदस्य होंगे, जिनका मनोनयन शासन द्वारा किया जाएगा.

( 3 ) मध्यप्रदेश राज्य कौशल विकास एवं रोजगार निर्माण बोर्ड द्वारा" मध्यप्रदेश वीर तेजाजी कल्याण बोर्ड " के सचिवालयीन दायित्वों का निर्वहन किया जाएगा .

(4) मध्यप्रदेश वीर तेजाजी कल्याण बोर्ड द्वारा जाट समाज के हितग्राहियों के कौशल विकास प्रशिक्षण , उद्यमिता संवर्धन रोजगार एवं स्व- रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने तथा स्टार्ट- अप/व्यवसाय/उद्यम हेतु ऋण की व्यवस्था से संबंधित विषयों में राज्य शासन को समय- समय पर अपनी अनुशंसाऐं प्रेषित की जायेंगी.

( 5 ) बोर्ड, आवश्यकतानुसार जाट समाज के समग्र कल्याण के लिये समय -समय पर जनहितकारी योजनाओं/कार्यक्रमों का निर्माण किया जाकर अपनी अनुशंसा प्रशासकीय विभाग को प्रेषित कर सकेगा.

(6 ) बोर्ड को विभाग के अधीन स्वतंत्र रूप से कार्य करने का अधिकार होगा एवं कार्यों के संचालन के लिए नियम एवं विनियम बनाने तथा आदेश जारी करने की शक्तियां होंगी.

(7) बोर्ड को राज्य शासन से मध्यप्रदेश राज्य कौशल विकास एवं रोजगार निर्माण बोर्ड के माध्यम से वित्तीय सहायता प्राप्त होगी.

क्र. 1391-1324696-2023- बयालीस - 2.- राज्यशासन एतद्वारा , " मध्यप्रदेश कुशवाहा समाज कल्याण बोर्ड " का गठन किया जाता है.

(2) बोर्ड के अध्यक्ष व चार सदस्य होंगे , जिनका मनोनयन शासन द्वारा किया जाएगा.

(3 ) मध्यप्रदेश राज्य कौशल विकास एवं रोजगार निर्माण बोर्ड द्वारा " मध्यप्रदेश कुशवाहा समाज कल्याण बोर्ड " के सचिवालयीन दायित्वों का निर्वहन किया जाएगा.

(4 ) मध्यप्रदेश कुशवाहा समाज कल्याण बोर्ड द्वारा कुशवाहा समाजके हितग्राहियों के कौशल विकास प्रशिक्षण , उद्यमिता संवर्धन रोजगार एवं स्व-रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने तथा स्टार्ट - अप/व्यवसाय/उद्यम हेतु ऋण की व्यवस्था से संबंधित विषयों में राज्य शासन को समय- समय पर अपनी अनुशंसाऐं प्रेषित की जायेंगी .

( 5 ) बोर्ड , आवश्यकतानुसार कुशवाहा समाज के समग्र कल्याण के लिये समय- समय पर जनहितकारी योजनाओं/कार्यक्रमों का निर्माण किया जाकर अपनी अनुशंसा प्रशासकीय विभाग को प्रेषित कर सकेगा.

(6 ) बोर्ड को विभाग के अधीन स्वतंत्र रूप से कार्य करने का अधिकार होगा एवं कार्यों के संचालन के लिए नियम एवं विनियम बनाने तथा आदेश जारी करने की शक्तियां होंगी.

(7) बोर्ड को राज्य शासन से मध्यप्रदेश राज्य कौशल विकास एवं रोजगार निर्माण बोर्ड के माध्यम से वित्तीय सहायता प्राप्त होगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

मनु श्रीवास्तव, अपर मुख्य सचिव.

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30 जून 2023

6430

राजस्व विभाग

कार्यालय , कलेक्टर, जिला मण्डला, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

मण्डला, दिनांक 29 मई 2023

भू-अर्जन- 0001- ( अ -82 ) 2020-21-44. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का लगभग क्षेत्रफल (हे . में ) (4)

भूमि का वर्णन जिला तहसील ग्राम एवं प. ह. नं. (1) (2) (3)

मण्डला घुघरी

1.07 0.05 1.12

बनियातारा प.ह.नं. 26 सुडगांव प.ह.नं. 28 कुल योग

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन अधिनियम की धारा 12 के तहत् प्राधिकृत अधिकारी

(5) जल संसाधन संभाग, मण्डला

(6) बनियातारा जलाशय एवं नहर हेतु.

(2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध किसी भी व्यक्ति द्वारा अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.mandla.nic.in व मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग , भोपाल की वेबसाईट www.mprevenue.nic.in पर भी देखी जा सकती है.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी ( रा. ) घुघरी या कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , मण्डला के कार्यालय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सलोनी सिडाना, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सतना, दिनांक 5 जून 2023

भू-अर्जन- प्र. क्र. अ 82-23-24 पत्र क्र. 759- भू-अर्जन-23. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) भाग 1 ]

6431

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 जून 2023

द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . साथ ही अधिनियम की धारा 11 ( 4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय तक उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला

ग्राम

तहसील

अर्जनीय रकबा लगभग

(हे. में ) (2)

(3)

(4) (1)

0.509 सतना रामपुरबाघेलान महिदलकला

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण, संभाग , रीवा (म. प्र. )

सतना जिले के महिदल से कठार मार्ग में महिदल को कठार से जोड़ने हेतु करियारी नदी पर पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अनुराग वर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला शिवपुरी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

प्रारंभिक अधिसूचना

[ भू-अर्जन अधिनियम की धारा 11 ( 1 ) के अन्तर्गत ]

शिवपुरी, दिनांक 2 जून 2023

क्र. 136.- जबकि समुचित सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि लोक प्रयोजन के लिये ग्राम बूड़दा, तहसील बैराड़ , जिला शिवपुरी में 2.420 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

अनुसूची

भूमि का विवरण

तहसील

जिला

नगर/ग्राम

(1) (2)

(3)

सर्वे नं. (4)

धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी (6)

सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण (7)

रकबा ( हे . में)

(5)

332

0.250

बूड़दा

शिवपुरी बैराड़

339( S) 258/2 314 315

0.320 0.440 0.120 0.260

अपर ककेटों बांध परियोजना कार्यपालन यंत्री, हरसी जल संसाधन संभाग, डबरा ( म. प्र. ) [ भाग 1 6432

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 जून 2023

(7)

(6)

(4)

(5)

(3)

(1) (2)

0.180

316

0.220

255

0.210

254

256

0.420

2.420

कुल..

यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिये भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम -2013 ( 2013 का 30 ) और धारा 11 ( 1 ) के उपबंधों के अधीन जारी की गई है.

भूमि से संबंधित रेखांकन अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) पोहरी के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस के कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है.

सरकार उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथा उपबंधित एवं विनिर्दिष्ट कार्यपालन यंत्री , हरसी जल संसाधन संभाग, डबरा ( म. प्र. ) और उसके कर्मचारी वृन्द को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने, अवमृदा में खुदाई करने , या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिये अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिये प्राधिकृत करती है.

अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा. अर्थात् क्रय/विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा.

अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 ( साठ ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किये जा सकेंगे.

शिवपुरी, दिनांक 6 जून 2023

क्र. 144 - भू- अर्जन-2023 .- जबकि समुचित सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि लोक प्रयोजन के लिये ग्राम कैमा , तहसील बैराड़ , जिला शिवपुरी में 8.793 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है जिसका विवरण निम्नानुसार है: -

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन

भूमि का विवरण

का विवरण

रकबा ( हे . में )

नगर/ग्राम सर्वे नं.

धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

जिला तहसील

(7)

(6)

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

अपर ककेटों बांध परियोजना

0.050

कार्यपालन यंत्री , हरसी

कैमा

111

बैराड़

शिवपुरी

1.500

113

जल संसाधन संभाग ,

0.290

123

डबरा (म. प्र. )

0.230

120

0.300

117

0.400

128

0.580

108

0.130

109

0.190

106

105

0.190 भाग 1 ]

6433

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30 जून 2023

(1) (2)

(4)

(5)

(3)

(6)

(7)

104

0.260

100

0.680

98

0.130

99

0.940

101

0.023

102

0.290

103

0.110

107

0.180

122

0.130

121

0.100

126

0.180

1.300

276

0.610

124(S)

8.793

कुल..

यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिये भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम-2013 ( 2013 का 30 ) और धारा 11 ( 1 ) के उपबंधों के अधीन जारी की गई है .

भूमि से संबंधित रेखांकन अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) पोहरी के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस के कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है.

सरकार उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथा उपबंधित एवं विनिर्दिष्ट कार्यपालन यंत्री, हरसी जल संसाधन संभाग , डबरा (म. प्र. ) और उसके कर्मचारी वृन्द को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने , अवमृदा में खुदाई करने, या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिये अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिये प्राधिकृत करती है.

अधिनियम की धारा 11 ( 4 ) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा . अर्थात् क्रय/विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा.

अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 ( साठ ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किये जा सकेंगे .

क्र. 145 - भू-अर्जन-2023 . जबकि समुचित सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि लोक प्रयोजन के लिये ग्राम अम्बारी , तहसील करेरा , जिला शिवपुरी के कुल 9.49 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

अनुसूची

भूमि का विवरण

धारा 12 के अन्तर्गत

सार्वजनिक प्रयोजन जिला तहसील

नगर/ग्राम सर्वे नं.

रकबा (हे. में )

प्राधिकृत अधिकारी

(1) (2)

(3)

(4)

(5)

(6)

का वर्णन (7)

4

अम्बारी

0.16

शिवपुरी करैरा

दतिया जिले के अन्तर्गत

कार्यपालन यंत्री,

5

0.10

दतिया सिंचाई नहर

82

0.10

संभाग दतिया,

कासना लघु सिंचाई योजना के बाँध के डूब क्षेत्र में

93/1

0.10

(म. प्र. ) 6434

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 जून 2023

(1)     (2)        (3)       (4)        (5)               (6)                   (7)
                             93/2       0.53
                             100        0.05
                             101/1      0.72
                             101/2      0.53
                             110        0.42
                             111        0.24
                             116        0.06
                             122        0.45
                             123        0.21
                            235/1       0.08
                             235/2      0.17
                             239        1.36
                             241       0.29
                             242       0.22
                            244/2      0.15
                            244/3      0.25
                             250       0.14
                             251       0.25
                             353       0.06
                             405       0.09
                             407       0.29
                             416       0.08
                             417       0.19
                             418       0.07
                             419       0.12
                             423       0.05
                             438       0.19
                             439       0.07
                             447       0.12
                             452       0.13
                             466       0.05
                             467       0.10
                             469       0.22
                             490       0.20
                             491       0.28
                             492       0.01
                             493       0.26
                             524       0.09
                             525       0.03
                             528       0.06
                             538       0.15
          कुल किता 45 कुल रकबा ..      9.49

यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिये भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम-2013 ( 2013 का 30 ) और धारा 11 ( 1 ) के उपबंधों के अधीन जारी की गई है.

भाग 1 ]

6435

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30 जून 2023

भूमि से संबंधित रेखांकन अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) करेरा के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस के कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है .

सरकार उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथा उपबंधित एवं विनिर्दिष्ट जल संसाधन विभाग के अधीन कार्यपालन यंत्री, दतिया सिंचाई नहर संभाग दतिया जिला दतिया के अधिकारी और उसके कर्मचारी वृन्द को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने, अवमृदा में खुदाई करने , या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिये अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिये प्राधिकृत करती है .

अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा. अर्थात् क्रय/ विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा.

अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 ( साठ ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किये जा सकेंगे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, रवीन्द्र कुमार चौधरी , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर ( भू- अर्जन ) , जिला रतलाम , मध्यप्रदेश

सार्वजनिक सूचना

(अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन की आपसी से भूमि क्रय नीति, 2014 )

रतलाम, दिनांक 14 जून 2023

क्र. 1744 - भू- अर्जन-23.- प्रक. क्र. 01-अ- 82-2023-24.- एतद्द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि " अनुभाग रतलाम शहर के पलसोडी तालाब निर्माण " योजना अंतर्गत जिला रतलाम की तहसील रतलाम शहर के प. ह . नं. 23 के ग्राम पलसोडी के 03 खाताधारकों की निजी भूमि मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग , मंत्रालय के आदेश क्र. एफ 12-2-2014- सात-2 ए, भोपाल , दिनांक 12 नवम्बर , 2014 के तहत् आपसी सहमति से क्रय किया जाना प्रस्तावित है .

अतः निम्नलिखित भूमि में किसी व्यक्ति/ संस्था को भूमि स्वत्व के विषय में कोई आपत्ति हो तो वह अधोहस्ताक्षरकर्ता के न्यायालय में सूचना प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में आधार सहित आपत्ति प्रस्तुत करे . नियत अवधि पश्चात् किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगाः-

खसरा क्रमांक क्र. कृषकगण का नाम व पिता/पति का नाम

(1)

(2)

(3)

102/3/3/2 1 कैलाश, मानसिंग , देवा पिता बालु नागुडी बेवा बालु जाति भील निवासी रतलाम.

102/3/3/3 2 कमजी पिता मनजी जाति भील निवासी पलसोडी तहसील रतलाम.

102/3/3/1 3 पुंजा उर्फ तोलाराम पिता मनजी जाति भील निवासी पलसोडी तहसील रतलाम .

योग

परिसम्पत्ति का विवरण अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा ( हेक्टर में )

सिंचित

असिंचित

(4)

(5)

(7)

कुल (6)

0.270

0.270

0.600

0.600

0.250

0.250

0.870

0.250

1.120

भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, रतलाम शहर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , रतलाम के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है .

नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

6436

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 जून 2023

कार्यालय , कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

धार, दिनांक 5 जून 2023

क्र. 7692- भू- अर्जन-2023.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- धार

(ख ) तहसील- गंधवानी

(ग) ग्राम- जलोख्या

( घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.803 हेक्टेयर.

खसरा क्रमांक अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा ( हे . में)

(2)

(1)

0.569

70/4/1

0.234

70/4/2

0.803

योग ..

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- छोटा उदयपुर- धार नई बड़ी रेलवे लाईन परियोजना निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू- अर्जन अधिकारी, मनावर तथा उप मुख्य अभियंता ( निर्माण ) , पश्चिम रेलवे प्रताप नगर , वड़ोदरा -04 ( गुजरात ) के कार्यालय में कार्य दिवस कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, प्रियंक मिश्रा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

धार, दिनांक 7 जून 2023

क्र. 7733 - भू-अर्जन-2023. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- धार

(ख) तहसील- गंधवानी

(ग ) ग्राम- आमघाटा

(घ) लगभग क्षेत्रफल- 7.180 हेक्टेयर.

खसरा क्रमांक अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा ( हे. में )

(2)

(1)

21

1.133

0.034

167

173

0.021

175/1

0.292

0.917

175/2

176

0.291

177

0.200

0.438

189

190

1.213

0.367

191

0.115

214

0.029

216

0.418

192/2

0.324

194/2

0.001

209/1

211

0.128

0.206

213

0.512

215/1

130

0.312

0.229

193

योग .. 7.180

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- छोटा उदयपुर - धार नई बड़ी रेलवे लाईन परियोजना निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी, मनावर तथा उप मुख्य अभियंता ( निर्माण ) , पश्चिम रेलवे प्रताप नगर , वड़ोदरा -04 ( गुजरात ) के कार्यालय में कार्य दिवस कार्यालयीन समय में किया जा सकता है .

धार , दिनांक 8 जून 2023

क्र. 7782 - भू-अर्जन-2023 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2) में उल्लेखित भूमि भाग 1 ]

6437

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30 जून 2023

सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये

आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- धार

(ख ) तहसील-गंधवानी

(ग ) ग्राम- चुनप्या

(घ) लगभग क्षेत्रफल- 24.800 हेक्टेयर .

खसरा क्रमांक अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा ( हे . में )

(2)

(1)

33

0.293

0.645

32

0.240

37

0.619

38

0.637

39

40/2

0.711

42/2

0.836

43/1

0.126

43/2

0.595

43/3/2

0.251

0.769

44

0.222

86/1

86/2

0.202

0.206

86/3

0.202

86/4

0.100

86/5

0.349

86/6

0.060

87/1

0.060

87/2

0.060

87/3

0.063

87/4

0.060

87/5

87/6

0.011

0.767

73

0.338

72

0.269

46

49/1

2.570

0.125

58

1.927

49/2

1.021

57

0.171

184/2

167

0.723

0.909

168

169

0.359

(1)

(2)

0.478

170

171/1

0.328

0.109

171/2

0.174

171/3

0.050

171/4

35/1

0.325

35/2

0.098

0.064

35/3

0.064

35/4

0.064

35/5

35/6

0.064

0.050

171/5

172

0.579

0.173

179

1.399

201/2

237

0.144

0.074

242/1

0.075

242/2

0.074

242/3

242/4

0.074

0.076

242/5

50

1.467

0.281

51

0.200

19/1

0.300

19/2

0.343

19/3

0.180

59/1

0.129

59/2

0.131

59/3

0.148

59/4

0.087

20/1

0.087

20/2

0.060

59/5

59/6

0.355

योग 24.800

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- छोटा उदयपुर - धार नई बड़ी रेलवे लाईन परियोजना निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी, मनावर तथा उप मुख्य अभियंता ( निर्माण ) , पश्चिम रेलवे प्रताप नगर, वड़ोदरा -04 ( गुजरात ) के कार्यालय में कार्य दिवस कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, किरोडी लाल मीना, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

6438

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30 जून 2023

धार, दिनांक 16 जून 2023

क्र. 8154 - भू- अर्जन- 2023- भू-अर्जन प्र. क्र. 0004-अ-82- 2022-23.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- धार

(ख) तहसील- धार

(ग) ग्राम-गंगानगर

(घ) अर्जित रकबा-9.929 हेक्टेयर .

खसरा क्रमांक

अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा ( हे. में)

(2)

(1)

0.014

116/1

104

0.175

105

1.076

106/1

0.150

106/2

0.539

107/1

0.415

107/2

0.363

168

0.082

0.668

155

96/1

0.342

125/1

0.266

0.568

125/2

0.100

135

136/1

0.642

0.088

138/1

138/2

0.199

169

0.699

147/1

0.287

138/3

0.231

138/4

0.143

0.529

173

136/2

0.044

171

0.764

172/1/1

0.522

0.900

172/1/2

154

0.014

147/2

0.109

योग .. 9.929

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- " छोटा उदयपुर धार ब्राड गेज रेलवे लाईन परियोजना " हेतु.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , धार तथा कार्यापालिक इंजीनियर ( निर्माण ) पश्चिम रेलवे प्रतापनगर वडोदरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 8156- भू- अर्जन- 2023- भू-अर्जन प्र. क्र. 0005- अ-82- 2022-23.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- धार

(ख ) तहसील - धार

(ग) ग्राम- रानीपुरा

अर्जित रकबा-3.833 हेक्टेयर.

(घ)

खसरा क्रमांक

अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में )

(1)

(2)

104

0.537

105/1

0.637

106/1

0.739

106/2

0.119

157/4

0.067

0.043

58/2

59/2

0.281

60/3

0.369

0.030

62/3

62/4

0.171

0.210

62/5

62/6

0.229

63/3

0.045

157/2

0.029

157/5

0.095

0.180

157/3/2

157/3/1

0.052

3.833

योग ..

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है-" छोटा उदयपुर धार ब्राड गेज रेलवे लाईन परियोजना " हेतु .

भाग 1 ]

6439

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 जून 2023

(3) भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , धार तथा कार्यापालिक इंजीनियर ( निर्माण ) पश्चिम रेलवे प्रतापनगर, वडोदरा के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. 8158 - भू- अर्जन- 2023- भू- अर्जन प्र. क्र. 007- अ-82- 2022-23.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- धार

(ख) तहसील- धार

(ग) ग्राम-ज्ञानपुरा

(घ) अर्जित रकबा-12.795 हेक्टेयर.

खसरा

क्रमांक

अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा ( हे . में )

(1)

(2)

300

0.257

299

0.535

298

0.163

297

0.064

118

0.466

122/1

0.008

119

0.760

120/2/2

0.466

42

0.013

53/3

0.264

302/2

0.233

295/3

0.172

288/1

0.188

290/1/2

0.034

121

0.444

122/2

0.628

90

0.627

94

0.537

44

0.462

0.015

55

288/2

0.373

288/3

0.442

288/6

0.240

288/4

0.253

(1)

(2)

69

0.550

68/1

0.249

68/2

0.947

54

0.672

45/1

0.016

56/1

0.168

288/5

0.248

288/7/2

0.196

283

0.029

289

0.220

66/1

0.012

67

0.601

41

0.250

43

0.507

52/2/1

0.479

53/3

0.007

योग .. 12.795

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है-" छोटा उदयपुर धार ब्राड गेज रेलवे लाईन परियोजना" हेतु.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , धार तथा कार्यापालिक इंजीनियर ( निर्माण ) पश्चिम रेलवे प्रतापनगर वडोदरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 8160- भू-अर्जन- 2023 - भू- अर्जन प्र. क्र. 0006- अ-82- 2022-23.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- धार

(ख ) तहसील- धार

(ग) ग्राम- तिरला

(घ) अर्जित रकबा-7.562 हेक्टेयर.

खसरा क्रमांक

अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में)

(1)

(2)

1102

0.082

1103

0.136 6440

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 जून 2023

(1)

(2)

1104

0.630

1061/1

0.320

0.671

1028/5/2

1028/2

0.480

1028/6

0.160

1030/1

0.016

1026

0.024

1018/1

0.249

1072/1

0.554

1061/2/1

0.275

1072/2

0.139

0.418

1061/2/2

0.010

1031/5

1030/2

0.026

1030/3

0.070

1031/6

0.010

1027/1

0.955

1018/2

0.108

1073

0.002

1063/6

0.003

1063/7

0.067

1063/8

0.630

1030/4

0.067

1031/3

0.009

1030/5

0.078

1031/4

0.011

1027/2/2

0.018

1033/2

0.047

1065/1

0.503

1028/1

0.070

1028/4

0.210

1030/6

0.124

1031/7

0.010

1031/8

0.013

1032/2

0.017

1027/3

0.350

योग 7.562

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है-" छोटा उदयपुर धार ब्राड गेज रेलवे लाईन परियोजना " हेतु.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , धार तथा कार्यपालिक इंजीनियर ( निर्माण ) पश्चिम रेलवे प्रतापनगर वडोदरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 8162- भू-अर्जन- 2023- भू-अर्जन प्र. क्र. 0008- अ-82- 2022-23.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- धार

(ख ) तहसील- धार

(ग) ग्राम- चिकलिया

(घ) अर्जित रकबा

-1.554 हेक्टेयर .

खसरा

क्रमांक

अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा ( हे. में)

(1)

(2)

394/7/2

0.094

394/8/2

0.422

0.017

394/9

424/13/3

0.074

423/1/3

0.196

423/1/4

0.250

424/8/3

0.059

432/8/3

0.041

424/19/3

0.051

424/7/3

0.090

429/3/3

0.260

योग .. 1.554

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है-" छोटा उदयपुर धार ब्राड गेज रेलवे लाईन परियोजना " हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , धार तथा कार्यापालिक इंजीनियर ( निर्माण ) पश्चिम रेलवे प्रतापनगर वडोदरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 8164 - भू- अर्जन- 2023- भू-अर्जन प्र. क्र. 009- अ-82- 2022-23.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

भाग 1 ]

6441

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 जून 2023

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- धार

(ख) तहसील- धार

(ग ) ग्राम- मतलबपुरा

(घ) अर्जित रकबा 3.208 हेक्टेयर.

खसरा

क्रमांक

अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में)

(1)

(2)

51/1/2

0.159

20/2/1

0.066

20/2/3

0.381

19/1/1

0.075

11/3

0.042

12/1/1

0.051

15/1

0.035

19/2/1

0.013

19/2/3

0.050

20/3

0.008

21/1

0.113

12/1/3

0.185

13/1

0.147

0.080

15/3

21/3

0.020

23/1/1

0.149

23/1/3

0.448

23/2

0.080

13/3

0.388

14/3/1

0.092

24

0.023

23/5

0.012

23/8/1

0.040

23/8/3

0.030

0.016

14/3/2/1

0.176

14/3/2/3

0.329

योग 3.208

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है-" छोटा उदयपुर धार ब्राड गेज रेलवे लाईन परियोजना " हेतु.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , धार तथा कार्यापालिक इंजीनियर ( निर्माण ) पश्चिम रेलवे प्रतापनगर वडोदरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 8166- भू- अर्जन-2023- भू-अर्जन प्र. क्र. 003 -अ-82- 2022-23.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- धार

(ख) तहसील- धार

(ग ) ग्राम- आमखेडा

(घ ) अर्जित रकबा 0.859 हेक्टेयर.

खसरा क्रमांक

अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा ( हे . में)

(1)

(2)

2

0.574

13/1

0.150

3

0.135

योग .. 0.859

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है-" छोटा उदयपुर धार ब्राड गेज रेलवे लाईन परियोजना " हेतु .

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , धार तथा कार्यपालिक इंजीनियर ( निर्माण ) पश्चिम रेलवे प्रतापनगर वडोदरा के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. 8168- भू-अर्जन- 2023 - भू-अर्जन प्र. क्र. 002 - अ- 82- 2022-23.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- धार

(ख) तहसील- धार

(ग ) ग्राम-अंबापाटडी

( घ) अर्जित रकबा-1.918 हेक्टेयर.

6442

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 जून 2023

खसरा क्रमांक

अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में)

(1)

(2)

2/1

1.442

2/2

0.476

1.918

योग ..

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है-" छोटा उदयपुर धार ब्राड गेज रेलवे लाईन परियोजना" हेतु.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , धार तथा कार्यपालिक इंजिनियर ( निर्माण ) पश्चिम रेलवे प्रतापनगर वडोदरा के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. 8170- भू-अर्जन- 2023- भू-अर्जन प्र. क्र. 0010 -अ-82- 2022-23.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- धार

(ख) तहसील- धार

(ग) ग्राम- आथर

(घ) अर्जित रकबा-1.054 हेक्टेयर .

अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे . में)

क्रमांक (1) खसरा

(2)

39/2/1/1/2/1/1/1/1

0.035

39/2/1/3

0.134

0.068

39/2/2/4

0.060

11/2/2/3

0.030

0.034

11/1/2/3

0.044

15/3/3

0.045

15/4/3

0.048

15/5/3

0.042

15/6/3

0.043

15/7/3

0.028

15/23

0.101

15/22/2

0.082

22/3

0.114

23/3

0.146

योग .. 1.054

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है-" छोटा उदयपुर धार ब्राड गेज रेलवे लाईन परियोजना " हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , धार तथा कार्यपालिक इंजीनियर ( निर्माण ) पश्चिम रेलवे प्रतापनगर वडोदरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, प्रियंक मिश्रा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

6443

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 जून 2023

भाग 1 ]

कार्यालय , कलेक्टर , जिला नरसिंहपुर , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन,

राजस्व विभाग

नरसिंहपुर, दिनांक 26 जून 2023 क्र.-167- भू-अर्जन-2023

रा ० मा० क . 06 / अ -82 / 2023-24 मौजा ग्राम- खिरेंटी प.ह.नं.- 07 तहसील - सांईखेडा

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में कार्यपालन यंत्री रानी अवंती बाई लोधी सागर नहर संभाग नरसिंहपुर को नर्मदा नदी पर चिनकी बोरास बराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना के लिये बराज निर्माण हेतु भूमि की आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पडने की संभावना है ।

सर्व संबंधित को यह सूचित किया जाता है कि चिनकी बोरास बराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति (EC Identification No.- EC23B000MP119529) को राज्य स्तरीय पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण द्वारा दिनांक 30.01.23 प्रदाय की गई है । भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदिर्शता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 6 की उपधारा 2 के अनुसार सिंचाई परियोजनाओं के संबंध में जहां पर्यावरणीय प्रभाव निर्धारण की प्रक्रिया की तत्समय प्रवत्त किसी अन्य विधि के प्रावधानों के अधीन अपेक्षा की जाती, सामाजिक प्रभाव निर्धारण से संबंधित इस अधिनियम के प्रावधान लागू नही होगें । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है :-

अनूसूची 1

1. परियोजना का नाम

चिनकी बोरास बराज बहुउद्देशीय परियोजना के लिये बराज निर्माण हेतु ।

2. भूमि का विवरण

1. जिला

: नरसिंहपुर

: सांईखेडा

2. तहसील
3. ग्राम                              : खिरेंटी
4. प.ह.न.                             : 07
5. नं.बं.                              : 93
6.  अर्जित भूमि का क्षेत्रफल          : 3.499 हे.

6444

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 जून 2023

अनूसूची 2

स.क्र.

हितवद्ध व्यक्ति का नाम

2

1

1

खसरा नं. अर्जित रकबा हे.

स्वामित्व का प्रकार

5

4

3

0.290

93

भूमि स्वामी

चन्द्रभान सिंह महेन्द्र सिंह वल्द हरलाल किरार सा. देह

2 दुर्गेश पुष्कर सिंह पिता चन्द्रभान किरार सा. देह

3 छोटेलाल पिता सुंदरलाल प्रजापति पता नरसिंहपुर

4 गिरधारी पिता तांतू कुम्हार पता नरसिंहपुर

5

0.652

94

भूमिस्वामी

0.271

95/1

भूमि स्वामी

0.427

95/2

भूमि स्वामी

0.248

95/3क 95/4क

0.202

95/3ख 95/4ख

0.004

96/1

कैलाश पिता करनसिंह ढीमर पता साईखेड़ा नरसिंहपुर

6 मदन पिता घासीराम किरार पता नरसिंहपुर

7 मुरारी प्रसाद पुत्र जमना प्रसाद ब्रा. पता नरसिंहपुर

8

0.120

100

0.092

101

0.200

102/1

0.200

102/2/2

0.400

102/2/1

सुशील कुमार उर्फ शंकरलाल पुरषोत्तम पिता राधेलाल ब्रा. निवासी ग्राम

कुल योग

0.102

102/3

0.291

103

3.499

यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिये भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 (2013 का 30) की धारा 11 (1 ) उपबंधों के अधीन जारी की गई है ।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ भोपाल दिनांक एफ 16-15 (7)-2014-सात -शा, 2ए भोपाल दिनांक 29.09.2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10.2014 के पृष्ठ क्रमांक 2895 पर प्रकाशन किया गया है । उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा नरसिंहपुर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्ति का प्रयोग करने के लिए निर्देशित किया जाता हैं ।

सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथा उपबंधित एवं विनिर्दिश्ट कार्यपालन यंत्री रानी अवंतीबाई लोधी सागर नहर संभाग नरसिंहपुर और उसके कर्मचारिवृंद को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने , किसी भी भूमि के स्तर लेने, अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिये अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिये प्राधिकृत करती है ।

अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिकारी के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात कय / विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15 (1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60

दिनों के भीतर किसी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कक्ष क. 84 भू अर्जन शाखा, नरसिंहपुर) में आक्षेप यदि कोई हो फाइल किए जा सकेंगे ।

भूमि से संबंधित रेखांकन भू अर्जन कार्यालय जिला नरसिंहपुर में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है ।

6445 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 जून 2023

प्रारंभिक अधिसूचना

(देखिए धारा 11 )

क्र.- 169-भू-अर्जन-2023

रा ० मा० क . 05 / अ-82 / 2023-24 मौजा ग्राम- खिरेंटी प.ह.नं.- 07 तहसील- सांईखेडा

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची -1 में कार्यपालन यंत्री रानी अवंती वाई लोधी सागर नहर संभाग नरसिंहपुर को नर्मदा नदी पर चिनकी बोरास बराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना के लिये पंप हाउस के निर्माण हेतु भूमि की आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पडने की संभावना है ।

सर्व संबंधित को यह सूचित किया जाता है कि चिनकी बोरास बराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति ( EC Identification No.- EC23B000MP119529) को राज्य स्तरीय पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण द्वारा दिनांक 30.01.23 प्रदाय की गई है । भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदिर्शता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 6 की उपधारा 2 के अनुसार सिंचाई परियोजनाओं के संबंध में जहां पर्यावरणीय प्रभाव निर्धारण की प्रक्रिया की तत्समय प्रवत्त किसी अन्य विधि के प्रावधानों के अधीन अपेक्षा की जाती, सामाजिक प्रभाव निर्धारण से संबंधित इस अधिनियम के प्रावधान लागू नही होगें । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है :-

अनूसूची 1

1. परियोजना का नाम

चिनकी बोरास बराज बहुउद्देशीय परियोजना के लिये पंपहाउस निर्माण हेतु ।

2. भूमि का विवरण

1. जिला

: नरसिंहपुर

2. तहसील

: सांईखेडा

3. ग्राम                                : खिरेंटी
4. प.ह.न.                               : 07
5. नं.बं.                               : 93
6.  अर्जित भूमि का क्षेत्रफल            : 2.242 हे .

6446

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 जून 2023

अनूसूची 2

स.क्र.

हितवद्ध व्यक्ति का नाम

2

1

1 गुड्डू पिता कैलाश ढीमर सा. नरसिंहपुर

2

खसरा नं. अर्जित रकबा हे.

स्वामित्व का प्रकार

5 3

4

1.215

105/2

भूमि स्वामी

0.513

106/2

भूमि स्वामी

हल्कोरी मदन दशोदाबाई लक्ष्मीबाई पिता मुल्लू उर्फ फूलसिंह हल्केवीर घनश्याम गनेश मंगल मुन्नालाल पिता बालाराम अजय आरती पूजा पिता छोटेलाल राजू ब्रजेश कलाबाई शकुनबाई पिता नन्हेलाल जाति बाढई सा. देह

3

100

0.304 भूमि स्वामी

कैलाश पिता करनसिंह ढीमर सा. साईखेड़ा नरसिंहपुर

4 राघवेन्द्र पुत्र तीरथ किरार सा. नरसिंहपुर

कुल योग

0.210

106/1

भूमि स्वामी

2.242

यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिये भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 (2013 का 30) की धारा 11 (1 ) उपबंधों के अधीन जारी की गई है ।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ भोपाल दिनांक - एफ 16-15 (7) -2014-सात-शा, 2ए भोपाल दिनांक 29.09.2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10.2014 के पृष्ठ क्रमांक 2895 पर प्रकाशन किया गया है । उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी , भू-अर्जन शाखा नरसिंहपुर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्ति का प्रयोग करने के लिए निर्देशित किया जाता हैं ।

सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथा उपबंधित एवं विनिर्दिश्ट कार्यपालन यंत्री रानी अवंतीबाई लोधी सागर नहर संभाग नरसिंहपुर और उसके कर्मचारिवृंद को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने, अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिये अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिये प्राधिकृत करती है ।

अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिकारी के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात कय / विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अधिनियम की धारा 15 (1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के भीतर किसी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कक्ष क. 84 भू अर्जन शाखा, नरसिंहपुर) में आक्षेप यदि कोई हो फाइल किए जा सकेंगे ।

भूमि से संबंधित रेखांकन भू अर्जन कार्यालय जिला नरसिंहपुर में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है ।

6447

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 जून 2023

भाग 1 ]

प्रारंभिक अधिसूचना

(देखिए धारा 11 )

क्र. -171-भू-अर्जन-2023

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में कार्यपालन यंत्री रानी अवंती वाई लोधी सागर नहर संभाग नरसिंहपुर को नर्मदा नदी पर चिनकी बोरास बराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना के लिये निर्माण कार्य हेतु भूमि की आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पडने की संभावना है ।

सर्व संबंधित को यह सूचित किया जाता है कि चिनकी बोरास बराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति ( EC Identification No.- EC23B000MP119529) को राज्य स्तरीय पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण द्वारा दिनांक 30.01.23 प्रदाय की गई है । भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदिर्शता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 6 की उपधारा 2 के अनुसार सिंचाई परियोजनाओं के संबंध में जहां पर्यावरणीय प्रभाव निर्धारण की प्रक्रिया की तत्समय प्रवत्त किसी अन्य विधि के प्रावधानों के अधीन अपेक्षा की जाती, सामाजिक प्रभाव निर्धारण से संबंधित इस अधिनियम के प्रावधान लागू नही होगें । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है : -

अनूसूची 1

1. परियोजना का नाम

: चिनकी बोरास बराज संयुक्त बहुउ‌द्देशीय परियोजना के लिये निर्माण कार्य ।

2. भूमि का विवरण

1. जिला

: नरसिंहपुर

2. तहसील

: नरसिंहपुर

3. ग्राम

: कुरेला

: 03

4. प.ह.न.

: 71

5. नं.बं.

: 4.720 हे .

6. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल 6448

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 जून 2023

अनूसूची 2

स.क्र.

हितबद्ध व्यक्ति का नाम एवं पता

2

1

1

मत्तूलाल वल्द करन सींग गाँड सा. देह

2 चंदन वल्द अन्नीलाल मलाह सा. देह

कमल सिंह वल्द हिम्मत सिंह मलाह सा. देह 3

4 कन्तोबाई पत्नि सोम सिंह मलाह सा. सुरगी

5

खसरा नं० अर्जित रकबा हे० स्वामित्व का प्रकार

5

4

3

0.235

51/2

भूमिस्वामी

0.078

52/2

भूमि स्वामी

0.182

54/2

0.100

53/1

भूमि स्वामी

0.416

53/2

भूमि स्वामी

0.130

53/3

भूमि स्वामी

प्यारीबाई बेवा अन्नीलाल मोहनलाल सीताराम कल्याण सियाबाई पिता अन्नीलाल मलाह सा. देह

रोशनलाल वल्द प्रेमलाल मलाह सा. देह 6

7

हुल्कर बल्द प्रेमलाल मलाह सा. देह

8 प्रीतम सिंह बल्द चेतराम मलाह सा. देह

9 सुखदेव वल्द हुल्कर सिंह मलाह सा. देह

10

0.298

54/1

भूमि स्वामी

0.470

54/3

भूमि स्वामी

0.150

56/1

भूमि स्वामी

0.279

56/2

भूमि स्वामी

0.344

59

भूमि स्वामी

तोडल प्रीतम पिता झदू सुक्कीबाई बेवा मेरसिंह प्रताप कल्लू सिंह मनीराम ग्यारसीबाई भागवती बाई कलाबाई पिता मेरसिंह छब्बीबाई बेवा परमलाल भीकम किसन लाखन नेकीलाल इमरतीबाई नीमाबाई हीराबाई पिता परमलाल मलाह सा. देह

11 बैजन्तीवाई बेवा हरनारायण गुंसाई सा. कामता

12

0.152

60/1

भूमि स्वामी

0.110

61/1

भूमि स्वामी

डोमन होरीलाल शिवराज नेतराम नन्हा देवसींग पिता बाबूलाल कलाबाई पत्नि बाबूलाल ढीमर सा. देह

13

0.052

62/1, 63/1

भूमि स्वामी

भूरे बल्द भबुतसिंह धनीराम अलोक पिता नन्हेवीर वली व खुद मां गोपीबाई बेवा नन्हेवीर सा. देह

दौलत वल्द दमरा मलाह सा. देह 14

15

हल्कई वल्द रिच्छू मलाह सा. देह

17

0.334

129

भूमि स्वामी

0.072

127

भूमि स्वामी

0.713

128

0.420

125

0.040

123

भूमि स्वामी

सकुनबाई पत्नि प्रीतमसिंह मुकेश कुसुम पिता प्रीतमसिंह ललतोबाई बेवा कमल जीरालाल नन्हेलाल बाबूलाल देवीसिंह पिता कमल मलाह सा. अमोदा

18

0.145

121

भूमि स्वामी

जगदीश प्रसाद वल्द जीवनलाल मेहरा सा. रोहनी सेवा खातेदार (ग्राम नौकर)

कुल योग

4.720 6449

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30 जून 2023

भाग 1 ]

यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिये भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 (2013 का 30 ) की धारा 11 (1 ) उपबंधों के अधीन जारी की गई है ।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक- एफ भोपाल दिनांक -एफ 16-15 (7 )-2014- सात- शा, 2ए भोपाल दिनांक 29.09.2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10.2014 के पृष्ठ क्रमांक 2895 पर प्रकाशन किया गया है । उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी , भू-अर्जन शाखा नरसिंहपुर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्ति का प्रयोग करने के लिए निर्देशित किया जाता हैं ।

सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथा उपबंधित एवं विनिर्दिश्ट कार्यपालन यंत्री रानी अवंती वाई लोधी सागर नहर संभाग नरसिंहपुर और उसके कर्मचारिवृंद को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने, अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिये अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिये प्राधिकृत करती है ।

अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिकारी के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात कय / विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15 (1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (दिनों के भीतर किसी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कक्ष क. 84 भू अर्जन शाखा , नरसिंहपुर ) में आक्षेप यदि कोई हो फाईल किए जा सकेंगे ।

भूमि से संबंधित रेखांकन भू अर्जन कार्यालय जिला नरसिंहपुर में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, ऋजु बाफना, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

6450

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 जून 2023

कार्यालय , कलेक्टर , जिला मुरैना , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन ,

राजस्व विभाग

मुरैना, दिनांक 13 जून 2023 क्र. -01-2023-24-3-82-भू- अर्जन सी. एम. राईज स्कूल - सुरजनगर-5907

अधिसूचना (सामाजिक समाघात निर्धारण)

(भू-अर्जन अधिनियम 2013 की धारा 04 के अन्तर्गत )

राज्य सरकार- समूचित सरकार प्रभावित क्षेत्रों में ग्राम स्तर पर यथा स्थिति संबंधित ग्राम पंचायत सूरजनपुर तहसील मुरेना के परामर्श से निम्न भूमियों का शासकीय सी० एम ० राईज विद्यालय के निर्माण हेतु स्थायी अर्जन करना चाहती है ओर लोक प्रयोजन के लिए सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन करना चाहती है अध्ययन के कार्य भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 04 के प्रावधानों एवं म०प्र० पुनर्वासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2015 अनुसार किया जावेगा जिसका विवरण इस प्रकार है ।

1 परियोजना विकासक का नाम

जिला शिक्षा अधिकारी जिला मुरैना।

2 भूमि के प्रस्तावित अर्जन के प्रयोजन

शासकीय सी० एम ० राईज विदयालय के निर्माण हेतु

अनुविभागीय अधिकारी एंद

3 अध्यगन कार्य हाथ में लेने वाले सामाजिक समाघात निर्धारण दल के विवरण

भू-अर्जन अधिकारी मुरैना

2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद

पंचायत

3. तहसीलदार मुरैना

4. सरपंच ग्राम पंचायत

ग्राम सुरजनपुर

5. पटदारी ग्राम

सुरजनपुर

6. सचिव ग्राम पंचायत सुरजनपुर

4 भूमि का विवरण

मुरैना

5जिला

मुरैना

6 तहसील

7 ग्राम

सुरजनपुर

1.45 हेक्टेयर

8 कुल प्रभावित क्षेत्र

9 अर्जित होने वाले क्षेत्र

खसर न० 180 रकवा 1.45 हेक्टेयर

10 प्रस्तावित परियोजना का संक्षिप्त विवरण

शासकीय सी०एम० राईज विदयालय के निर्माण हेतु

11 परियोजना क्षेत्र और प्रस्तावित क्षेत्र

परयोजना क्षेत्र 1.45 एंव प्रस्तावित क्षेत्र 1.45 हेक्टेयर

परामर्श से

12 क्या ग्रामसभाओं या भूमिधारकों की सहमति अपेक्षित है

अधिसूचना प्रकाशन से छः माह के भीतर

13 समाजिक समाघात निर्धारण पूर्ण किए जाने की तारीख

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार ,

अंकित अस्थाना , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

6451 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 जून 2023

कार्यालय , कलेक्टर , जिला सिवनी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन,

राजस्व विभाग

सिवनी, दिनांक 19 जून 2023 क्र.-4348-भू-अर्जन-2023

धारा-6

(नियम 5 देखिए)

क्रमांक - 0008/अ-82 /2022 कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग जबलपुर द्वारा घोघरीमाल से खमरिया मार्ग के कि.मी. 15/6 पर हालोन नदी मे उच्चस्तरीय पुल एवं पहुंचमार्ग के निर्माण हेतु समुचित सरकार मौजा ग्राम का नाम – पिपरिया, पटवारी हल्का नं. – 36 , रा. नि. मं.- घंसौर,तहसील- घंसौर जिला सिवनी की निजी भूमि ख. नं. 389/2/1 अर्जित रकबा 0.20 हेक्ट. एवं ख. नं 389/3 अर्जित रकबा 0.03 हेक्ट इस प्रकार कुल अर्जित रकबा 0.23 हेक्टे. का अर्जन करना चाहती है । समुचित सरकार द्वारा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30) की धारा -4 के तहत गठित सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन दल द्वारा सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन उपरांत मध्य प्रदेश भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2015 के नियम -5 के तहत निर्धारित प्रारुप " ख " मे सामाजिक समाघात निर्धारण रिपार्ट एवं प्रारुप " ग" मे सामाजिक समाघात प्रबंध योजना प्रस्तुत की गई है जो इस सूचना के साथ संलग्न कर प्रकाशित की जा रही है -

संलग्न- प्रारुप "ख " एवं "ग " 6452

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 जून 2023

प्रकरण क्रमांक 0008/अ-82/2022 ग्राम का नाम पिपरिया, पटवारी हल्का नं.- 36 ,

रा. नि. मं.- घंसौर ,तहसील घंसौर जिला सिवनी

प्रारूप -ख

(नियम 5 देखिए)

सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट

घोघरीमाल से खमरिया मार्ग के कि.मी. 15/8 पर हालोन नदी मे उच्चस्तरीय पुल एवं 1 परियोजना का नाम

पहुंचमार्ग का निर्माण कार्य।

2 लोक प्रयोजन

उच्चस्तरीय पुल एवं पहुंचमार्ग का निर्माण

ग्राम पिपरिया प.ह. नं.36

3 स्थल

4 परियोजना का क्षेत्र

निजी भूमि - 0.23 हेक्टेयर

वर्तमान मे यातायात पुराने रपटे से हो रहा है जिसे तोडा नही जा सकता जब तक कि 5 विकल्प जिन पर विचार किया गया हो

नया पुल का निर्माण ना हो जाये। अतःनया उच्चस्तरीय पुल का रेखांकन नये अलाइमेंट से किया जाकर निजी भूमि का अर्जन पुल एवं पहुंचमार्ग बनाने हेतु किया जा रहा है ।

6

पोरेयोजना म.प्र.शासन लोक निर्माण विभाग (सेतु परिक्षेत्र भोपाल) के द्वारा एन.डी.बी. योजना

के अंतर्गत कराया जा रहा है ।

परियोजना की पृष्ट भूमि विकासकर्ता की पृष्टभूमि नियंत्रण सहित

परयोजना निर्माण के चरण

7

प्रथम चरण मे कार्य को पूर्ण किया जाना है ।

सलग्न है ।

परयोजना के प्रभावो को दर्शाने वाले क्षेत्र के नक्शे

8

9

ग्राम पिपरिया प.ह. नं.36 की कुल निजी भूमि 0.23 हेक्टेयर

परयोजना के लिये आवश्यक कुल भूमि

10 भूमि का मूल्य

गाईडलाईन वर्ष 2023-24 के सिंचित भूमि की दर 192000.00 प्रति हेक्टेयर के अनुसार रकबा भूमि 0.23 हेक्टेयर हेतु कुल भूमि का मूल्य सभी चार्ज सहित 94723.00 रुपये मात्र होतीहै।

निरंक

11 प्रभावित परिवारो की कुल संख्या (अधिनियम की धारा 3 के खंड (ग) के अनुसार)

परिसंपत्तिया

कोई परिसंपत्ति प्रभावित नही हो रही है ।

12

निरंक

13

भूमि अर्जित हुई विस्थापित होने वाले संभावित परिवारो की संख्या जिनकी

14 सामाजिक समाघात

(क) समाघातो का विवरण

समाजिक ,आर्थिक एवं पर्यावरणीय समाघात का अध्ययन।

(ख)समाघातो की संकेतक सूची

1. सामाजिक समाघात आंकलन परिवार विस्थापन एवं पुनर्बसाहट,

शिक्षा, समुदाय की भागीदारी ,स्वास्थ सेवाए,

2. निर्मित संरचना - इमारत का प्रकार, स्थिति, उपस्थिति

3. आर्थिक मूल्यांकन- रोजगार और आय के स्रोत

4. सामरिक पर्यावरण मूल्यांकन वायु की गुणवत्ता, पानी की गुणवत्ता,

ध्वनि शोर, खाली भूमि

15 विकल्प जिन पर विचार किया गया हो

परियोजना से आसपास के ग्रामीण एवं स्थानीय निवासीयो को परियोजना के पूर्ण होने से स्थाई बारहमासी यातायात की सुविधा उपलब्ध होगी जिससे स्कूल कालेज आने जाने मे (क) यदि हाँ – तो वर्तमान प्रस्तावो को अधिमान्यता क्यो दी गई ?

छात्रो को वाहन सुविधा मिलेगी । बेरोजगार लोग बरसात मे भी शहरी क्षेत्र मे जाकर काम कर सकेंगे एवं पुल निर्माण से बारहमासी यातायात चलने से मार्ग के नजदीक दुकान, चाय- नास्ता स्टाल, वाहन गैरेज कृशि बिकी केन्द्र, वेयरहाऊस आदि बना सकते है जिससे कि रोजगार एवं आय के साधन बढ़ेंगे । लोगो को अस्पताल, मंडी आने जाने में दिक्कत नहीं होगी ।अतः परियोजना फायदे मंद है ।

(ख) यदि नहीं तो क्यो ?

प्रस्ताव का निष्कर्ष

16

नवीन उच्चस्तरीय पुल के बन जाने से क्षेत्र के लोगो को बारहमासी सुलभ यातायात उपलब्ध होगा । अतः सामाजिक समाघात अध्ययन दल लोक प्रयोजन कार्य को देखते हुए उच्चस्तरीय पुल निर्माण हेतु भूमि के अर्जन की अनुशंसा करता है ।

6453 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30 जून 2023

प्रकरण क्रमांक - 0008 / अ -82/2022 ग्राम का नाम पिपरिया, पटवारी हल्का नं.- 36 , रा. नि. मं.- घंसौर , तहसील- घंसौर जिला- सिवनी

प्रारूप -ग

(नियम 5 देखिए)

सामाजिक समाघात प्रबंध योजना

निम्नलिखित समाघातो के समाधान हेतु आवश्यक सुधारात्मक उपाय

 1        प्रभावित परिवारो की जीविका                             प्रभावित नही ।
 2        लोक और सामुदायिक परिसंपत्तिया                          प्रभावित नही ।
 3        आस्तियां और अधोसंरचना विशेषकर सडके लोक परिवहन          प्रभावित नही ।
4         जल-मल निकासी एवं स्वच्छता                              प्रभावित नही ।
 5        पेयजल के स्त्रोत
                                                                 प्रभावित नही ।
 6        पशुओ के लिए पेयजल स्त्रोत
                                                                 प्रभावित नही ।
 7       सामुदायिक तलाब                                          प्रभावित नही ।
8         जन सुविधाएं (पोस्ट आफिस उचित मूल्य की दुकान.विद्युत
                                                                 उपरोक्तानुसार कोई जनसुविधा प्रभावित नही हो रही है ।
         आपूर्ति स्वास्थ्य सुविधाएं स्कूल आंगनवाडी बाल उद्यान और
         षमषान और कब्रिस्तान।
9        वे उपाय जिनके बारे में आपेक्षक निकाय का कथन है कि
                                                                 बिन्दु कमांक 1 से लगाकर के 8 तक में कोई भी प्रभावित न होने के
         वह प्रस्तावित परियोजना मे षामिल करेगा ।                कारण कोई भी उपाए करने की आवष्यकता नहीं है ।
10       अतिरिक्त उपाय जिनके बारे मे आपेक्षक निकाय का कथन
                                                                यदि समाघात निर्धारण प्राक्रिया और जनसुनवाई के निष्कर्षों में किसी भी
         है कि सामाजिक समाघात निर्धारण प्राकिया और जनसुनवाई     हितबद्ध पक्ष क द्वारा आक्षेप प्रस्तुत की जाती है तो आपेक्ष के विष्लेशण
         के निश्कर्शों के प्रति उत्तर मे उसका जिम्मा लेगा       पश्चात जनसुनवाई के बाद आपेक्षक निकाय निर्णय लेगा ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

क्षितिज सिंघल , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

6454

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 जून 2023

कार्यालय , कलेक्टर , जिला श्योपुर , एवं भू- अर्जन अधिकारी , मध्यप्रदेश प्र.क्र.-0006-2022-23-अ-82-4300

श्योपुर, दिनांक 17 मई 2023

(भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकार और पारिदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 (1 ) एवं 40 (सहपठित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन ,विकास योजना) नियम, 2015 के नियम 10 के अन्तर्गत)

राज्य शासन को इसका समाधान हो चुका है, कि लोक प्रयोजनार्थ (ग्वालियर- श्योपुर कलां रेल्वे छोटी लाईन से बडी लाईन मे अमान परिवर्तन) ग्राम तेलीपुरा प.ह.क. 26 राजस्व निरीक्षक वृत्त-01 वीरपुर तहसील- बीरपुर उपखण्ड-विजयपुर जिला- श्योपुर मे कुल 0.6230 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है, इसलिये घोषणा की जाती है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए निम्नानुसार भूमि जो कि ग्राम तेलीपुरा प.ह.क. 26 राजस्व निरीक्षक वृत्त-01 बीरपुर तहसील- बीरपुर उपखण्ड-विजयपुर जिला- श्योपुर मे उक्त परियोजना के लिए आवश्यकता है ।

अनुसूची

1. भूमि का वर्णन

क. जिला

श्योपुर ख. तहसील

बीरपुर

ग. ग्राम

तेलीपुरा

0.6230 हेक्टर घ लगभग क्षेत्रफल

भूमि का विस्तृत व्यौरा निम्नालिखित है :-

क्र.स. सर्वे नंबर स्वामित्व का प्रकार

भूमि का प्रकार हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार)

अर्जन का क्षेत्रफल हेक्टेयर में

4 2

3

1

1.

3/1

कृषि भूमि

भूमि स्वामी

2.

भूमि स्वामी कृषि भूमि 4/3/1

3.

भूमि स्वामी कृषि भूमि 5/3/1

6

5

0.0930 रोशन पुत्र अंगद हि. 1/8 , जसवंत सिह पुत्र अंगद हि. 1/4 गजराज पुत्र अंगद हि. 1/4 नर्मदा वेवा भगवती हि. 1/32, देवेन्द्र पुत्र भगवती हि. 1/32, सुरेन्द्र पुत्र भगवती हि. 1/32, अरविंद पुत्र भगवती हि. 1/32 उपेन्द्र पुत्र भगवती हि. 1/32 सतेन्द्र पुत्र भगवती हि 1/32 द्वारिका पुत्री भगवती हि. 1/32 मनीषा पुत्री भगवती सभी जाति रावत भूमिस्वामी श्योपुर मध्यप्रदेश

0.0935 रामप्रकाश पुत्र लख्मी जाति रावत पता तेलीपुरा बीरपुर भूमिस्वामी

0.0949 लालपति पुत्र शिवलाल जाति रावत पता बीरपुर श्योपुर ग्राम भूमिस्वामी 6455

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30 जून 2023

भाग 1 ]

0.1234

4.

कृषि भूनि

भूमि स्वामी

15/2/1

रामचरण पुत्र भोरू जाति रावत पता बीरपुर श्योपुर 1/1 भाग भूमिस्वामी

0.2015

कृषि भूमि 5.

भूमि स्वामी

16/1/2

लक्ष्मीनारायण पुत्र सरवन हि. 1/4 धनतूरी पुत्री सरवन हि. 1/4 रामनारायण पुत्र पांच्या हि. 1/14 शिवनारायण पुत्र पांच्या हि. 1/14 बलबीर पुत्र पांच्या हि. 1/14 रघुवीर पुत्र पांच्या हि. 1/14 रजनी पुत्री पांच्या हि. 1/14 रेशा पुत्री पांच्या हि. 1/14 कलावती वेवा पांच्या हि. 1/14 सभी जाति रावत बीरपुर श्योपुर मध्यप्रदेश

0.0167

6.

कृषि भूमि

भूमि स्वामी

48/1/1

अजुध्दी वेवा झींगुरिया मांगीलाल तेजसिंह भूपसिंह पुत्रगण झींगुरिया कमला, रामन्ती पुत्रियां झींगुरिया जाति जाटव पता निवासी ग्राम समान भाग भूमिस्वामी

0.6230

06

कुल

1. यह घोषणा हितबद्ध सभी व्यक्तियों के आक्षेपो को सुनने एवं भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) में उपबंधित सम्यक जांच के पश्चात की गयी है ।

2. नियम 4 के अधीन गठित दल द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि भू-अर्जन के कारण विस्थापित होने वाले संभावित कुटुबों की संख्या निरंक है, अतः इनके लिए पुनर्व्यवस्थापन के क्षेत्र चिन्हित करने का प्रश्न उद्भूत नही होता है ।

3. उक्त भूमि के या उक्त भूमि के किसी भाग में पडे कोयला, लौह पत्थर, स्लेंट, या अन्य खनिजों की खानें है, खनिज और खनिजो के ऐसे भागों में जिन्हे इस प्रयोजन, जिसके लिए भूमि अर्जित की जा रही है, की परियोजना के निर्माण चरण के दौरान खोदे जाने या हटाये या उपयोग किये जाने की अपेक्षा है, को छोडकर आवश्यकता नही है ।

4. कलेक्टर, जिला श्योपुर के कार्यालय और अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) विजयपुर के कार्यालय मे किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है ।

विशेष:- धारा 40 (2) के कार्यक्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है । इसलिये भू-अर्जन की अत्यावश्यकता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देशो के प्रकाशन में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत्त किये है । अतः इसमे अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के 'प्रावधान के उपबंध लागू नही होंगे ।

6456

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 जून 2023

प्र.क्र.-0008-2022-23-अ-82-4302

(भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकार और पारिदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 (1 ) एवं 40 (सहपठित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन विकास योजना) नियम, 2015 के नियम 10 के अन्तर्गत)

राज्य शासन को इसका समाधान हो चुका है, कि लोक प्रयोजनार्थ (ग्वालियर- श्योपुर कलां रेल्वे छोटी लाईन से बडी लाईन मे अमान परिवर्तन) ग्राम जाखेर प.ह.क. 26 राजस्व निरीक्षक वृत्त -01 बीरपुर तहसील- बीरपुर उपखण्ड-विजयपुर जिला-श्योपुर में कुल 0.9945 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है, इसलिये घोषणा की जाती है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए निम्नानुसार भूमि जो कि ग्राम जाखेर प.ह.क. 26 राजस्व निरीक्षक वृत्त-01 बीरपुर तहसील- बीरपुर उपखण्ड-विजयपुर जिला- श्योपुर मे उक्त परियोजना के लिए आवश्यकता है ।

अनुसूची

1. भूमि का वर्णन

क. जिला

श्योपुर

ख. तहसील

बीरपुर

जाखेर ग. ग्राम

0.9945 हेक्टर घ लगभग क्षेत्रफल

भूमि का विस्तृत व्यौरा निम्नालिखित है:-

सर्वे नंबर

स.क.

भूमि का प्रकार

स्वामित्व का प्रकार

4

3

2

1

कृषि भूमि 1.

328/1 भूमि स्वामी

2.

कृषि भूमि

भूमि स्वामी

326/3/1

3.

कृषि भूमि

भूमि स्वामी

326/1/2

हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार) अर्जन का क्षेत्रफल हेक्टेयर में

6

5

0.0025 बीरेन्द्र पुत्र भगरी जाति जाटव पता निवासी ग्राम सबलगढ़ हि. 1/2 हेमा पत्नि सियाराम जति गुर्जर हि. 1/2 पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी

0.0390 धनीराम पुत्र टुंडा हि. 47/550 रामलखन पुत्र टुंडा हि. 47/550 नरेश पुत्र टुंडा हि. 47/550 धर्मेन्द्र पुत्र टुंडा हि. 47/550 रामहेती पुत्री टुंडा हि. 47/550 भैरोंसिंह पुत्र मुन्ना हि. 40/550 मुरारी पुत्र किशोरी हि. 1/14 शिवनारायण पुत्र किशोरी हि. 1/14 राजेश पुत्र किशोरी हि. 1/14 कमला पुत्री किशोरी हि. 1/14 गुडडी पुत्री किशोरी हि. 1/14 गीता पुत्री किशोरी हि. 1/14 किनती पुत्री किशोरी हि. 1/14 सभी जाति जाटव भूमिस्वामी बीरपुर श्योपुर मध्यप्रदेश 0.0129 धनीराम पुत्र टुंडा हि. 47/550 रामलखन पुत्र टुंडा हि. 47/550 नरेश पुत्र टुंडा हि. 47/550 धर्मेन्द्र पुत्र टुंडा हि. 47/550 रामहेती पुत्री टुंडा हि. 47/550 भैरोंसिंह पुत्र मुन्ना हि. 40/550 मुरारी पुत्र किशोरी हि. 1/14 शिवनारायण पुत्र किशोरी हि. 1/14 राजेश पुत्र किशोरी हि.

भाग 1 ]

6457

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30 जून 2023

1/14 कमला पुत्री किशोरी हि. 1/14 गुडडी पुत्री किशोरी हि 1/14 गीता पुत्री किशोरी हि. 1/14 किनती पुत्री किशोरी हि. 1/14 सभी जाति जाटव भूमिस्वामी वीरपुर श्योपुर मध्यप्रदेश

0.0447

4.

भूमि स्वामी कृषि भूमि 325/3/1

रामप्रसाद पुत्र युद्धराम जाति रावत पता तेलीपुरा वीरपुर श्योपुर मध्यप्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमिस्वामी

0.0300

5.

कृषि भूमि

भूमि स्वामी

325/1/2

रामप्रसाद पुत्र बुद्धराम जाति रावत पता तेलीपुरा बीरपुर श्योपुर मध्यप्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमिस्वामी

0.0260

6.

कृषि भूमि

भूमि स्वामी

324/3/2

रामप्रसाद पुत्र बुद्धराम जाति रावत पता तेलीपुरा बीरपुर श्योपुर मध्यप्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमिस्वामी

0.0562

7.

कृषि भूमि

भूमि.स्वामी

324/1/2

रामप्रसाद पुत्र बुद्धराम जाति रावत पता तेलीपुरा बीरपुर श्योपुर मध्यप्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमिस्वामी

0.0450

8. 338/2/1

कृषि भूमि

भूमि स्वामी

बाबूलाल पुत्र रामस्वरूप जाति रावत पता तेलीपुरा बीरपुर श्योपुर मध्यप्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमिस्वामी

0.0950

9. 339/3/1

कृषि भूमि

भूमि स्वामी

बाबूलाल पुत्र रामस्वरूप जाति रावत पता तेलीपुरा बीरपुर श्योपुर मध्यप्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमिस्वामी

0.0625

10. 339/1/2

कृषि भूमि

भूमि स्वामी

11.

बाबूलाल पुत्र रामस्वरूप जाति रावत पता तेलीपुरा बीरपुर श्योपुर मध्यप्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमिस्वामी

0.0503

341/3/1

कृषि भूमि

भूमि स्वामी

रामप्रसाद पुत्र बुद्धराम जाति रावत पता तेलीपुरा बीरपुर श्योपुर मध्यप्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमिस्वामी

0.0527

12.

भूमि स्वामी कृषि भूमि 341/1/2

13.

रामप्रसाद पुत्र बुद्धराम जाति रावत पता तेलीपुरा बीरपुर श्योपुर मध्यप्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमिस्वामी

0.0317

भूमि स्वामी कृषि भूमि 342/1/2

14.

महेश पुत्र रामस्वरूप जाति रावत पता तेलीपुरा बीरपुर श्योपुर मध्यप्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमिस्वामी

0.0548

कृषि भूमि 342/3/1 भूमि स्वामी

महेश पुत्र रामस्वरूप जाति रावत पता तेलीपुरा बीरपुर श्योपुर मध्यप्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमिस्वामी

0.0837

15. 349/1/2/1 भूमि स्वामी कृषि भूमि रामप्यारी वेवा केशव हि. 1/8 प्रीतम पुत्र केशव हि. 1/8 गोपाल पुत्र केशव हि. 1/8 हरिशंकर पुत्र केशव हि. 1/8 प्रेम पुत्री केशव हि. 1/8 सुआबाई पुत्री केशव हि. 1/8 लीला पुत्री केशव हि. 1/8 सुनीता पुत्री केशव हि 1/8 सभी जाति रावत तेलीपुरा श्योपुर मध्यप्रदेश

0.0107

16. 350/1/1/2 भूमि स्वामी कृषि भूमि बीरबल पुत्र बद्री हि. 1/16 जगदीश पुत्र बद्री हि. 1/16 रामगनेश पुत्र बद्री हि. 1/16 दुलारी पुत्री बद्री हि. 1/16 लक्ष्मीनारायण पुत्र सरवन हि. 1/4 धनतूरी पुत्री सरवन हि. 1/4 रामनाथ 6458

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 जून 2023

17. 352/1/1

[ भाग 1

पुत्र रघुनन्दन हि 1/16 प्रासाद पुत्र रघुनन्दन हि 1/16 रामनाथी पुत्री रघुनन्दन हि 1/16 श्रीगाई पुत्री रघुनन्दन हि. 1/16 गर्नी जानि रावत वीरपुर श्योपुर मध्यप्रदेश

0.0518

कृषि भूमि

भूमि स्वामी

18. 353/2/1

धर्मवीर पुत्र रामचरण हि. 15/196 देवीसिंह पुत्र रामचरण हि. 15/196 धर्मबाई पुत्री रामचरण हि. 15/198 रूबी पुत्री रामचरण हि. 15/196 उम्मेद पुत्र इन्दर हि. 1/4 कलावती पत्नी ल्होया हि. 1/4 सभी जाति रावत भूमिस्वामी रमेश पुत्र जीवनलाल हि.19/196 महश पुत्र जीवनलाल हि.19/196 जाति गुर्जर मृमिस्वामी श्योपुर मध्यप्रदेश

0.0708

कृषि भूमि

भूमि स्वामी

19. 354/3/1

पृथ्वीराज पुत्र चिम्मन जाति रावत पता तलीपुरा सम्पूर्ण भाग भूमिस्वामी

0.0512

भूमि स्वामी कृषि भूमि

भूमि स्वामी

20. 340/1/2

नरेश पुत्र लख्मी हि. 1/7 गोरेलाल पुत्र लख्मी हि. 1/7 लालाराम पुत्र लख्मी हि 1/7 भरोपी पुत्र लख्मी हि. 1/7 दिनेश पुत्र लख्नी हि. 1/7 रूमाली पुत्री लख्मी हि. 1/7 कोसा वेवा लख्मी हि. 1/7 सभी जाति रावत वीरपुर भूमिस्वामी मध्यप्रदेश

0.0851

21.

बनवारी पुत्र लटूर हि. 1/10 गिरधारी पुत्र लटूर हि. 1/10 ब्रजमोहन पुत्र लटूर हि. 1/10 जसवंतसिंह पुत्र अंगद हि. 1/8 रोशन पुत्र अंगद हि. 1/8 गजराज पुत्र अंगद हि. 1/8 नर्मदा वेवा भगवती हि. 1/64 देवेन्द्र पुत्र भगवती हि. 1/64 सुरेन्द्र पुत्र भगवती हि. 1/64अरविन्द पुत्र भगवती हि. 1/64 उपेन्द्र पुत्र भगवती हि. 1/64 सतेन्द्र पुत्र भगवती हि. 1/64 द्वारिका पुत्री भगवती हि. 1/64 मनीषा पुत्री भगवती हि. 1/64 विजयसिंह पुत्र हरविलास हि. 1/40 बहादुर पुत्र हरविलास हि . 1/40 अजय पुत्र हरबिलास हि. 1/40 जमुना पुत्री हरबिलास हि. 1/40 बीरबल पुत्र सोनपाल हि. 1/30 गोरे पुत्र सोनपाल हि. 1/30 धनीराम पुत्र सोनपाल सभी जाति रावत

भूमिस्वामी

0.0379

323/1/2 भूमि स्वामी कृषि भूमि

21

कुल

रामप्रसाद पुत्र बुद्धूराम जाति रावत पता तेलीपुरा बीरपुर श्योपुर मध्यप्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमिस्वामी

0.9945

1. यह घोषणा हितबद्व सभी व्यक्तियों के आक्षेपो को सुनने एवं भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) में उपबंधित सम्यक जांच के पश्चातकी गयी है ।

2. नियम 4 के अधीन गठित दल द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि भू-अर्जन के कारण विस्थापित होने वाले संभावित कुटुबों की संख्या निरंक है, अतः इनके लिए पुनर्व्यवस्थापन के क्षेत्र चिन्हित करने का प्रश्न उद्भूत नही. होता है ।

3. उक्त भूमि के या उक्त भूमि के किसी भाग में पडे कोयला, लौह पत्थर, स्लेंट , या अन्य खनिजों की खानें है, खनिज और खनिजो के ऐसे भागों में जिन्हे इस प्रयोजन, जिसके लिए भूमि अर्जित की जा रही है, की परियोजना के निर्माण चरण के दौरान खोदे जाने या हटाये या उपयोग किये जाने की अपेक्षा है, को छोडकर आवश्यकता नही है ।

4. कलेक्टर, जिला श्योपुर के कार्यालय और अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) विजयपुर के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है ।

विशेष :- धारा 40(2 ) के कार्यक्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है । इसलिये भू-अर्जन की अत्यावश्यकता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देशो के प्रकाशन में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत्त किये है । अतः इसमे अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंध लागू नही होंगे ।

6459

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30 जून 2023

भाग 1 ]

प्रक्र -0009-2022-23-अ-82-4304

(भू-अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकार और पारिदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 (1 ) एवं 40 (सहपठित भूमि अर्जन , पुनर्वारान और पुनर्व्यवस्थापन ,विकास योजना ) नियम, 2015 के नियम 10 के अन्तर्गत)

राज्य शासन को इसका समाधान हो चुका है, कि लोक प्रयोजनार्थ (ग्वालियर श्योपुर कलां रेल्वे छोटी लाईन से बडी लाईन मे अमान परिवर्तन) ग्राग छावर प.ह.क. 26 राजस्व निरीक्षक वृत्त -01 बीरपुर तहसील-वीरपुर उपखण्ड-विजयपुर जिला श्योपुर मे कुल 0.050 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है, इसलिये घोषणा की जाती है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए निम्नानुसार भूमि जो कि ग्राम छावर पं.ह.क. 26 राजस्व निरीक्षक वृत्त-01 वीरपुर तहसील-बीरपुर उपखण्ड-विजयपुर जिला-श्योपुर मे उक्त परियोजना के लिए आवश्यकता है ।

अनुसूची

2. भूमि का वर्णन

क. जिला

श्योपुर

ख. तहसील

बीरपुर

छावर

ग. ग्राम

घ लगभग क्षेत्रफल

0.050 हेक्टर

भूमि का विस्तृत व्यौरा निम्नालिखित है:-

स.क. सर्वे नंबर

भूमि का प्रकार

स्वामित्व का प्रकार

हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार)

अर्जन का क्षेत्रफल हेक्टेयर में

5

6

3

4

1

2

0.0250

1.

कृषि भूमि

भूमि स्वामी

143/1/2

सामन्ती वेवा मुल्ला हि. 1/8 ऋषिराज पुत्र मुल्ला हि. 1/8 शिवराज पुत्र मुल्ला हि. 1/8 रामगनेश पुत्र मुल्ला हि.1 /8 रघुराज पुत्र मुल्ला हि. 1/8 मुकेशी पुत्री मुल्ला हि. 1/8 कमलेशी पुत्री मुल्ला हि. 1/8 महेश्वरी पुत्री मुल्ला हि. 1/8 सभीमी भूमिस्वामी जाति रावत पता छावर बीरपुर श्योपुर भूमिस्वामी

2.

0.0250

भूमि स्वामी कृषि भूमि

143/3/2

सामन्ती वेवा मुल्ला हि. 1/8 ऋषिराज पुत्र मुल्ला हि. 1/8 शिवराज पुत्र मुल्ला हि. 1/8 रामगनेश पुत्र मुल्ला हि.1/8 रघुराज पुत्र मुल्ला हि. 1/8 मुकेशी पुत्री मुल्ला हि. 1/8 कमलेशी पुत्री मुल्ला हि. 1/8 महेश्वरी पुत्री मुल्ला हि. 1/8 सभी भूमिस्वामी जाति रावत पता छावर बीरपुर श्योपुर भूमिस्वामी

0.050

02

कुल

1. यह घोषणा हितबद्ध सभी व्यक्तियों के आक्षेपो को सुनने एवं भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30 ) में उपबंधित सम्यक जांच के पश्चातकी गयी है ।

2. नियम 4 के अधीन गठित दल द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि भू-अर्जन के कारण विस्थापित होने वाले संभावित कुटुबों की संख्या निरंक है, अतः इनके लिए पुनर्व्यवस्थापन के क्षेत्र चिन्हित करने का प्रश्न उद्भूत नही होता है ।

3. उक्त भूमि के या उक्त भूमि के किसी भाग में पडे कोयला, लौह पत्थर, स्लेट, या अन्य खनिजों की खानें है, खनिज और खनिजो के ऐसे भागों में जिन्हे इस प्रयोजन , जिसके लिए भूमि अर्जित की जा रही है, की परियोजना के निर्माण चरण के दौरान खोदे जाने या हटाये या उपयोग किये जाने की अपेक्षा है, को छोडकर आवश्यकता नही है ।

4. कलेक्टर, जिला श्योपुर के कार्यालय और अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) विजयपुर के कार्यालय मे किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है ।

विशेष:- धारा 40 (2 ) के कार्यक्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है । इसलिये भू-अर्जन की अत्यावश्यकता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देशो के प्रकाशन में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत्त किये है । अतः इसमे अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंध लागू नहीं होंगे ।

6460

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 जून 2023

प्र.क्र. -0007-2022-23-अ-82-4306

(भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकार और पारिदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 (1 ) एवं 40 (सहपठित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन,विकास योजना) नियम, 2015 के नियम 10 के अन्तर्गत)

राज्य शासन को इसका समाधान हो चुका है, कि लोक प्रयोजनार्थ (ग्वालियर- श्योपुर कलां रेल्वे छोटी लाईन से बडी लाईन मे अमान परिवर्तन) ग्राम गोहर प.ह.क. 19 राजस्व निरीक्षक वृत्त-01 बीरपुर तहसील- बीरपुर उपखण्ड-विजयपुर जिला-श्योपुर मे कुल 0.2338 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है , इसलिये घोषणा की जाती है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए निम्नानुसार भूमि जो कि ग्राम गोहर प.ह.क. 19 राजस्व निरीक्षक वृत्त-01 बीरपुर तहसील - बीरपुर उपखण्ड- विजयपुर जिला-श्योपुर मे उक्त परियोजना के लिए आवश्यकता है ।

अनुसूची

1. भूमि का वर्णन

क. जिला

श्योपुर

ख . तहसील

बीरपुर

ग. ग्राम

गोहर

घ लगभग क्षेत्रफल

0.2338 हेक्टर

भूमि का विस्तृत व्यौरा निम्नालिखित है :-

स.क. सर्वे नंबर स्वामित्व का प्रकार

भूमि का प्रकार

हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार)

अर्जन का क्षेत्रफल हेक्टेयर में

4

3

5

2

6

1

1

0.0129

भूमि स्वामी कृषि भूमि

816/1/2

भगवनलाल पुत्र गजा जाति गुर्जर पता नि.बंडपुरा जाखेर तहसील बीरपुर श्योपुर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी1/10 मुन्ना पुत्र गजा जाति गुर्जर पता नि. बंडपुरा जाखेर तहसील वीरपुर श्योपुर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 1/10 केदार पुत्र गजा जाति गुर्जर पता नि.बंडपुरा जाखेर तहसील वीरपुर श्योपुर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 1/10 अशोक पुत्र गजा जाति गुर्जर पता नि.वंडपुरा जाखेर तहसील वीरपुर श्योपुर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 1/10 सियाराम पुत्र गजा जाति गुर्जर पता नि.बंडपुरा जाखेर तहसील वीरपुर श्योपुर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी1/10 गोपाल पुत्र गजा जाति गुर्जर पता नि. बंडपुरा जाखेर तहसील वीरपुर श्योपुर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी1/10 कमलावाई पुत्री गजा जाति गुर्जर पता नि.बंडपुरा जाखेर तहसील वीरपुर श्योपुर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 1/10 कलावती पुत्री गजा जाति गुर्जर पता नि.वंडपुरा जाखेर तहसील वीरपुर श्योपुर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी1/10 काशी वेवा दिवारीलाल जाति गुर्जर पता नि.वंडपुरा जाखेर तहसील वीरपुर श्योपुर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 1/70 ब्रहमा पुत्र दिवारीलाल जाति गुर्जर | पता नि.बंडपुरा जाखेर तहसील वीरपुर श्योपुर मध्य प्रदेश भाग 1 ]

6461

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 जून 2023

भूमि स्वामी 1/70 सुमेर पुत्र दिवारीलाल जाति गुर्जर पता नि.बंडपुरा जाखेर तहसील वीरपुर श्योपुर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 1/70 राधेश्याम पुत्र दिवारीलाल पता नि.बंडपुरा जाखेर तहसील वीरपुर श्योपुर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 1/70 लेखा पुत्री दिवारीलाल जाति गुर्जर 1/70 पता नि.बंडपुरा जाखेर तहसील वीरपुर श्योपुर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी विमला पुत्री दिवारीलाल जाति गुर्जर पता नि. बंडपुरा जाखेर तहसील वीरपुर श्योपुर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 1/70 लक्ष्मी पुत्री दिवारीलाल जाति गुर्जर पता नि.बंडपुरा जाखेर तहसील वीरपुर श्योपुर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 1/70 फूला बेवा छोटे जाति गुर्जर पता नि.बंडपुरा जाखेर तहसील वीरपुर श्योपुर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 1/30 संतराम पुत्र छोटे जाति गुर्जर पता नि.बंडपुरा जाखेर तहसील वीरपुर श्योपुर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 1/30 साना पुत्री छोटे जाति गुर्जर पता नि.बंडपुरा जाखेर तहसील वीरपुर श्योपुर मध्य प्रदेश भूमिस्वामी1/30

2

0.0123

भूमि स्वामी कृषि भूमि

818/1/2

भगवनलाल पुत्र गजा जाति गुर्जर पता नि.वंडपुरा जाखेर तहसील वीरपुर श्योपुर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 1/10 मुन्ना पुत्र गजा जाति गुर्जर पता नि. बंडपुरा जाखेर तहसील वीरपुर श्योपुर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 1/10 केदार पुत्र गजा जाति गुर्जर पता नि.बंडपुरा जाखेर तहसील वीरपुर श्योपुर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी1/10 अशोक पुत्र गजा जाति गुर्जर पता नि.बंडपुरा जाखेर तहसील वीरपुर श्योपुर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 1/10 सियाराम पुत्र गजा जाति गुर्जर पता नि.बंडपुरा जाखेर तहसील वीरपुर श्योपुर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी1/10 गोपाल पुत्र गजा जाति गुर्जर पता नि. बंडपुरा जाखेर तहसील वीरपुर श्योपुर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 1/10 कमलावाई पुत्री गजा जाति गुर्जर पता नि. बंडपुरा जाखेर तहसील वीरपुर श्योपुर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 1/10 कलावती पुत्री गजा जाति गुर्जर पता नि.बंडपुरा जाखेर तहसील वीरपुर श्योपुर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 1/10 काशी बेवा दिवारीलाल जाति गुर्जर पता नि.बंडपुरा जाखेर तहसील वीरपुर श्योपुर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी1/70 ब्रहमा पुत्र दिवारीलाल जाति गुर्जर पता नि.बंडपुरा जाखेर तहसील वीरपुर श्योपुर मध्य प्रदेश भूमिस्वामी 1/70 सुमेर पुत्र दिवारीलाल जाति गुर्जर पता नि.बंडपुरा जाखेर तहसील वीरपुर श्योपुर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 1/70 राधेश्याम पुत्र दिवारीलाल पता नि.बंडपुरा जाखेर तहसील वीरपुर श्योपुर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 1/70 लेखा पुत्री दिवारीलाल जाति गुर्जर 1/70 पता नि.बंडपुरा जाखेर तहसील वीरपुर श्योपुर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी विमला पुत्री दिवारीलाल जाति गुर्जर पता नि. बंडपुरा जाखेर तहसील वीरपुर श्योपुर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 1/70 लक्ष्मी पुत्री दिवारीलाल जाति गुर्जर पता नि. बंडपुरा जाखेर तहसील वीरपुर श्योपुर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 1/70 फूला बेवा छोटे जाति गुर्जर पता नि.बंडपुरा जाखेर तहसील वीरपुर श्योपुर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 1/30 संतराम पुत्र छोटे जाति गुर्जर पता नि.बंडपुरा जाखेर तहसील वीरपुर श्योपुर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 1/30 साना पुत्री छोटे जाति गुर्जर पता नि.बंडपुरा जाखेर तहसील वीरपुर श्योपुर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 1/30 6462

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 जून 2023

[ भाग 1

0.0448

भूमि स्वामी कृषि भूमि

3 819/1/2

4

अमरू पुत्र मूला जाति जाटव पता नि बंडप्रा जाखेर तहसील वीरपुर श्योपुर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 1/6 गेशन पुत्र मूला जाति जाटव पत्ता नि. चंडपुरा जाखेर तहसील वीरपुर न्योपुर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 1/6 नेकराम पुत्र मूला जाति जाटय पता नि बंडपुरा जाम्झेर तह‌सील वीरपुर श्योपुर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 1/6 पतिराम पुत्र मूला जाति जाटव पता नि. वंडपुरा जाखेर तहसील बीरपुर श्योपुर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 1/6 गुल्लो बेवा मूला जाति जाटव पता नि. वंडपुरा जाखेर तहसील वीरपुर श्योपुर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 1/6 रामपती पुत्री मूला जाति जाटव पता नि. बंडपुरा जाखेर तहसील वीरप्र श्योपुर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 1/6

0.0150

819/3/1 भूमि स्वामी कृषि भूमि

5

भूमि स्वामी कृषि भूमि

820/1/2

अमरू पुत्र मूला जाति जाटव पता नि. बंडपुरा जानेर तहसील वीरपुर श्योपुर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 1/6 रोशन पुत्र मूला जाति जाटव पता नि. बंडपुरा जाखेर तहसील वीरपुर श्योपुर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 1/6 नेकराम पुत्र मूला जाति जाटव पता नि.वंडपुरा जाखेर तहसील वीरपुर श्योपुर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 1/6 पतिराम पुत्र मूला जाति जाटव पता नि.वंडपुरा जाखेर तहसील वीरपुर श्योपुर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 1/6 गुल्लो बेवा मूला जाति जाटव पता नि. बंडपुरा जाखेर तहसील वीरपुर श्योपुर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 1/6 रामपती पुत्री मूला जाति जाटव पता नि.वंडपुरा जाखेर

0.0407

6

तहसील वीरपुर श्योपुर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 1/6 बाबूलाल पुत्र रामस्वरुप जाति रावत पता नि. तेलीपुरा तहसील वीरपुर श्योपुर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

0.010

820/3

कृषि भूमि

भूमि स्वामी

7

बाबूलाल पुत्र रामस्वरुप जाति रावत पता नि. तेलीपुरा तहसील वीरपुर श्योपुर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

0.020

भूमि स्वामी कृषि भूमि

821/1/2

8

बाबूलाल पुत्र रामस्वरुप जाति रावत पता नि .तेलीपुरा तहसील बीरपुर श्योपुर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

0.0562

भूमि स्वामी कृषि भूमि

821/3/1

9

भूमि स्वामी कृषि भूमि

822/1/2

बाबूलाल पुत्र रामस्वरुप जाति रावत पता नि. तेलीपुरा तहसील वीरपुर श्योपुर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

0.0104

10

लक्ष्मीनारायण पुत्र सरवन जाति रावत पता नि. तेलीपुरा तहसील वीरपुर श्योपुर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 1/2 धन्तूरी पुत्री सरवन जाति रावत पता नि. तेलीपुरा तहसील वीरपुर श्योपुर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 1/2

0.010

भूमि स्वामी कृषि भूमि

822/3/1

11

लक्ष्मीनारायण पुत्र सरवन जाति रावत पता नि. तेलीपुरा तहसील वीरपुर श्योपुर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 1/2 धन्तूरी पुत्री सरवन जाति रावत पता नि. तेलीपुरा तहसील वीरपुर श्योपुर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 1/2

0.0015

भूमि स्वामी कृषि भूमि

824/3/2

मुरारी पुत्र चिम्मन जाति जाटव पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

0.2338

11

कुल

1. यह घोषणा हितबद्व सभी व्यक्तियों के आक्षेपो को सुनने एवं भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013का 30) में उपबंधित सम्यक जांच के पश्चातकी गयी है ।

2 नियम 4 के अधीन गठित दल द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि भू-अर्जन के कारण विस्थापित होने वाले संभावित कुटुबों की संख्या निरंक है, अतः इनके लिए पुनर्व्यवस्थापन के क्षेत्र चिन्हित करने का प्रश्न उद्भूत नही होता है ।

3. उक्त भूमि के या उक्त भूमि के किसी भाग में पडे कोयला, लौह पत्थर, स्लेंट, या अन्य खनिजों की खानें है, खनिज और खनिजो के ऐसे भागों में जिन्हे इस प्रयोजन, जिसके लिए भूमि अर्जित की जा रही है, की परियोजना के निर्माण चरण के दौरान खोदे जाने या हटाये या उपयोग किये जाने की अपेक्षा है , को छोडकर आवश्यकता नही है ।

4. कलेक्टर, जिला श्योपुर के कार्यालय और अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) विजयपुर के कार्यालय मे किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है ।

विशेष:- धारा 40 (2) के कार्यक्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है । इसलिये भू-अर्जन की अत्यावश्यकता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देशो के प्रकाशन में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत्त किये है । अतः इसमे अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंध लागू नही होंगे ।

स्थानः श्योपुर

तारीख......

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

शिवम वर्मा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

6463

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30 जून 2023

भाग 1 ]

जिला रतलाम

कार्यालय , कलेक्टर , (भू- अर्जन)

रतलाम, दिनांक 14 जून 2023 क्र- 1746- भू-अर्जन- 23- प्र.क्र.-02-अ-82-2023-24

सार्वजनिक सूयूँता

(अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन की आपसी को भूमि कय नीति 2014)

एतद द्वारा सर्व साधारणतामा जाता है कि अनुभाग आलोट के ताल- महिदपुर मार्ग पर स्थित समपार कमांक-8 रेल्वे ओव्हर ब्रिज निर्माण की योजना अंतर्गत जिला रतलाम की तहसील ताल के प.ह.नं. 25 के ग्राम चापलाखेडी के 08 खाताधारको की निजी भूमि मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग मंत्रालय के आदेश कमांक एफ 12-2/ 2014/ सात/ 2 ए/ भोपाल दिनांक 12/11/2014 के तहत आपसी सहमति से कय किया जाना प्रस्तावित है ।

अतः निम्नलिखित भूमि में किसी व्यक्ति अथवा संस्था को भूमि स्वत्व के विषय में कोई आपत्ति हो तो वह अधोहस्ताक्षरकर्ता के न्यायालय में सूचना प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में वह आधार सहित आपत्ति प्रस्तुत करें । नियत अवधि पश्चात किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति पर विचार नही किया जावेगा ।

अर्जित की जाने वाली भूमि

कृषकगण का नाम व पिता/ पति का नाम

क्रमांक

परिसम्पत्ति काविवरण

खसरा कंमांक

का रकबा (हेक्टर में )

सिंचित आवासीय भू कुल खण्ड वर्ग. मी.

221

0.060

0.060

01 श्री दिनेश कुमार पिता दौलत राम

0.045

02 श्री राजनारायण पिता दौलतराम

222/1 0.045

0.006

03 श्री राजनारायण पिता दौलतराम

224/1 0.006

0.045

04

222/2 0.045

श्री राजनारायण , दिनेशपिता दौलतराम

980

05

267/1

श्री राजेश कुमार संगीता पिता बाबुलाल, रमेशचन्द्र, दिनेश पिता मांगीलाल, राहुल पिता पारसमल , मधुबाला पति पारसमल जाति जैन महिदपुर रोड रतलाम

0.190

06

266/1 0.190 /1

श्रीमती रामीबाई बेवा रमेश, नितिन , पंकज, कुमकुम पिता रमेश,जगदीश, सुशीला, चन्दा पिता पूनमचन्द्र जाति मीणा, पता चापलाखेडी महिदपुर रोड ताल

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार ,

नरेन्द्र कुमार यूर्यवंशी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

6464

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 जून 2023

कार्यालय , कलेक्टर , जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन ,

राजस्व विभाग

पन्ना, दिनांक 8 जून 2023

प्र.क्र.- 02-अ-82-वर्ष- 2023-24.- चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

अनुसूची

भूमि का वर्णन

तहसील

जिला

नगर/ ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा-12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल

(हैक्टेयर में)

(4) (1)

(2)

(3)

पन्ना

पन्ना

निजी भूमि रकवा

सरकोहा

(6)

(5)

उप मुख्य अभियंता / नि.

पश्चिम मध्य रेलवे

ललितपुर- सतना , रीवा-सिंगरौली, महोबा-खजुराहो (541 किमी) नई बड़ी रेल्वे लाईन निर्माण हेतु ( पूरक / छूटे हुये रकबों का प्रस्ताव)

0.4937 है. एवं शासकीय भूमि रकबा 0.4937 है. कुल रकबा 0.9974 है.

भूमि का नक्शा (प्लान) उप मुख्य अभियंता / नि. पश्चिम मध्य रेलवे पन्ना म.प्र. के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , संजय कुमार मिश्र , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला डिंडोरी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन ,

राजस्व विभाग

डिंडोरी , दिनांक 28 जून 2023

क्र. - भू- अर्जन- 17-अ-82-2023-24-361.- चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा -12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

6465

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 जून 2023

भाग 1 ]

अनुसूची

जिला तहसील ग्राम एवं प.ह.नं.

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

भूमि का लगभग क्षेत्रफल (हेक्ट. में)

04 40.066 02 डिंडोरी

01 डिण्डोरी

03 खुरपार प.ह.नं.33

40.066 कुल योगः-

अधिनियम की धारा 12 के तहत प्राधिकृत अधिकारी

06

राघवपुर बहुउद्देशीय परियोजना 05 कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र.2 जिला मण्डला

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- राघवपुर बहुउद्देशीय परियोजना के निर्माण हेतु.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध किसी व्यक्ति द्वारा अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.mandla.nic.in , व मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग , भोपाल की वेबासईट www.mprevenue.nic.in, पर भी देखी जा सकती है.

(4) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा. ) डिंडोरी या कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास , संभाग क्र.

2. मण्डला के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. -भू-अर्जन- 2023-24-20-अ-82-364.- चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा -12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

अनुसूची

तहसील ग्राम एवं प.ह.नं.

जिला

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

भूमि का लगभग

क्षेत्रफल (हेक्ट. में)

04 285.999 डिंडोरी 02

डिण्डोरी 01

03 केवलारी माल प.ह.नं.32

285.999 कुल योगः-

अधिनियम की धारा 12के तहत प्राधिकृत अधिकारी

05

06 राघवपुर बहुउद्देशी परियोजना कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र.2 जिला मण्डला

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- राघवपुर बहुउद्देशीय परियोजना के निर्माण हेतु.

(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध किसी व्यक्ति द्वारा अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.mandla.nic.in , व मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबासईट www.mprevenue.nic.in , पर भी देखी जा सकती है.

(4) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण , कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा. ) डिंडोरी या कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास, संभाग क्र.2, मण्डला के कार्यालय में किया जा सकता है.

6466

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 जून 2023

क्र.-भू-अर्जन- 2023-24-19- अ-8 चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा -12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

अनुसूची

जिला तहसील ग्राम एवं प.ह.नं.

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

भूमि का लगभग

क्षेत्रफल (हेक्ट. में)

04 57.705 01 डिण्डोरी

02 डिंडोरी

03 खैरदा प.ह.नं.75

57.705 कुल योगः-

अधिनियम की धारा 12के तहत प्राधिकृत अधिकारी

06 राघवपुर बहुउद्देशी परियोजना 05 कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र.2 जिला मण्डला

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- राघवपुर बहुउद्देशीय परियोजना के निर्माण हेतु.

(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्व किसी व्यक्ति द्वारा अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.mandla.nic.in , व मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबासईट www.mprevenue.nic.in , पर भी देखी जा सकती है .

(4) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण , कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) डिंडोरी या कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास , संभाग क्र.2, मण्डला के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. -भू-अर्जन- 2023-24-18-3-82-362.- चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा -12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

अनुसूची

जिला तहसील ग्राम एवं प.ह.नं.

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

भूमि का लगभग

क्षेत्रफल (हेक्ट. में)

01 डिण्डोरी

02 डिंडोरी

04 311.525

03 जुनवानी माल प.ह.नं.33

311.525 कुल योगः-

अधिनियम की धारा 12के तहत प्राधिकृत अधिकारी

06 राघवपुर बहुउद्देशी परियोजना 05 कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र.2 जिला मण्डला

( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिस के लिए आवश्यकता है- राघवपुर बहुउद्देशी परियोजना के निर्माण हेतु.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध किसी व्यक्ति द्वारा अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.mandla.nic.in , व मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबासईट www.mprevenue.nic.in , पर भी देखी जा सकती है.

(4) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा .) डिंडोरी या कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास , संभाग क्र.2, मण्डला के कार्यालय में किया जा सकता है.

6467

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 जून 2023

भाग 1 ]

क्र. - भू- अर्जन - 2023-24-21-3-82-365- चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन पुनर्वासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा -12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

अनुसूची

तहसील

जिला

ग्राम एवं प.ह.नं.

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

भूमि का लगभग

क्षेत्रफल (हेक्ट. में)

04 160.852 02 डिंडोरी

01 डिण्डोरी

03 केवलारी रैयत प.ह.नं.75

160.852 कुल योगः-

अधिनियम की धारा 12के तहत प्राधिकृत अधिकारी

06 राघवपुर बहुउद्देशी परियोजना 05 कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र.2 जिला मण्डला

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिस के लिए आवश्यकता है- राघवपुर बहुउद्देशी परियोजना के निर्माण हेतु.

(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध किसी व्यक्ति द्वारा अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.mandla.nic.in , व मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबासईट www.mprevenue.nic.in, पर भी देखी जा सकती है.

(4) भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा . ) डिंडोरी या कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास, संभाग क्र.2 , मण्डला के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. - भू- अर्जन - 2023-24-22 - अ- 82-366.- चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा -12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

अनुसूची

ग्राम एवं प.ह.नं.

तहसील

जिला

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

भूमिका लगभग

क्षेत्रफल (हेक्ट. में)

04 1.383 02 डिंडोरी

01 डिडोरी

03 बरगा प.ह.नं.75

1.383 कुल योगः-

अधिनियम की धारा 12के तहत प्राधिकृत अधिकारी

06 राघवपुर बहुउद्देशी परियोजना 05 कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र.2 जिला मण्डला

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिस के लिए आवश्यकता है- राघवपुर बहुउद्देशी परियोजना के निर्माण हेतु.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध किसी व्यक्ति द्वारा अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.mandla.nic.in , व मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबासईट www.mprevenue.nic.in, पर भी देखी जा सकती है.

(4) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण , कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) डिंडोरी या कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास , संभाग क्र.2, मण्डला के कार्यालय में किया जा सकता है.

6468

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30 जून 2023

[ भाग 1

क्र.-भू-अर्जन- 2023-24-23-अ-82-367.- चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा -12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

अनुसूची

तहसील

जिला

ग्राम एवं प.ह.नं.

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

भूमि का लगभग

क्षेत्रफल (हेक्ट. में)

04 96.017 01 डिण्डोरी

02 डिंडोरी

03 पड़रिया रैयत प.ह.नं .15

96.017 कुल योगः-

अधिनियम की धारा 12 के तहत प्राधिकृत अधिकारी

05

06 राघवपुर बहुउद्देशी परियोजना कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र.2 जिला मण्डला

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिस के लिए आवश्यकता है- राघवपुर बहुउद्देशी परियोजना के निर्माण हेतु.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्व किसी व्यक्ति द्वारा अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.mandla.nic.in , व मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबासईट www.mprevenue.nic.in , पर भी देखी जा सकती है.

(4 ) भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा. ) डिंडोरी या कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास , संभाग क्र.2, मण्डला के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. -भू-अर्जन- 2023-24-24-अ-82-368 चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा -12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है .

अनुसूची

जिला तहसील ग्राम एवं प.ह.नं.

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

भूमि कालगभग

क्षेत्रफल (हेक्ट. में)

02 डिंडोरी

04 43.693 01 डिण्डोरी

03 किशलपुरी माल प.ह.नं.37

43.693 कुल योगः-

अधिनियम की धारा 12 के तहत प्राधिकृत अधिकारी

06 राघवपुर बहुउद्देशी परियोजना 05 कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र.2 जिला मण्डला

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिस के लिए आवश्यकता है- राघवपुर बहुउ‌द्देशी परियोजना के निर्माण हेतु.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध किसी व्यक्ति द्वारा अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.mandla.nic.in , व मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबासईट www.mprevenue.nic.in , पर भी देखी जा सकती है.

(4) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण , कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा. ) डिंडोरी या कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास, संभाग क्र.2 , मण्डला के कार्यालय में किया जा सकता है.

भाग 1 ]

6469

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30 जून 2023

क्र.- भू-अर्जन-2023-24-25- अ- 82-365- चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पडने की संभावना है . अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा -12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

अनुसूची

जिला तहसील ग्राम एवं प.ह.नं.

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

भूमि का लगभग

क्षेत्रफल (हेक्ट. में)

01 डिण्डोरी

02 डिंडोरी

04 10.828

03 सक्कारैयत प.ह.नं.39

10.828 कुल योगः-

अधिनियम की धारा 12के तहत प्राधिकृत अधिकारी

06 राघवपुर बहुउद्देशी परियोजना 05 कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र .2 जिला मण्डला

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिस के लिए आवश्यकता है- राघवपुर बहुउद्देशी परियोजना के निर्माण हेतु.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध किसी व्यक्ति द्वारा अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.mandla.nic.in , व मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबासईट www.mprevenue.nic.in , पर भी देखी जा सकती है .

(4) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) डिंडोरी या कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास , संभाग क्र.2 , मण्डला के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र.-भू-अर्जन- 2023-24-26-अ-82-370.- चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा -12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

अनुसूची

जिला तहसील ग्राम एवं प.ह.नं.

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

भूमि का लगभग

क्षेत्रफल (हेक्ट. में)

01 डिण्डोरी

02 डिंडोरी

04 152.297

03 रमपुरी माल प.ह.नं.74

152.297 कुल योगः-

अधिनियम की धारा 12 के तहत प्राधिकृत अधिकारी

06 राघवपुर बहुउद्देशी परियोजना 05 कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र.2 जिला मण्डला

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिस के लिए आवश्यकता है- राघवपुर बहुउद्देशी परियोजना के निर्माण हेतु.

(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध किसी व्यक्ति द्वारा अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.mandla.nic.in , व मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबासईट www.mprevenue.nic.in, पर भी देखी जा सकती है.

(4) भूमि के नक्शे ( प्लान) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा .) डिंडोरी या कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास , संभाग क्र.2, मण्डला के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, विकास मिश्रा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 जून 2023

6470

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर

जबलपुर, दिनांक 12 जून 2023

क्र. B- 3822-दो- 2-55-2017.- सुश्री नीना आशापुरे, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , डिण्डौरी को दिनांक 22 से 27 मई 2023 तक छह दिन का तथा दिनांक 5 से 9 जून 2023 तक पाँच दिन का कुल ग्यारह दिन का ग्रीष्मकालीन अवकाश तथा दिनांक 10 जून 2023 का एक दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 11 जून 2023 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर सुश्री नीना आशापुरे, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, डिण्डौरी को डिण्डौरी पुनः पदस्थापित किया जाता है.

ग्रीष्मकालीन/अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि सुश्री नीना आशापुरे, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. B- 3824- दो- 2-50-2018.-डॉ. रमेश साहू, प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , जबलपुर को दिनांक 8 से 16 जून 2023 तक नौ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 17 एवं 18 जून 2023 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है .

अवकाश से लौटने पर डॉ. रमेश साहू, प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि डॉ. रमेश साहू, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .

क्र. B - 3826- दो-2-56-2021. श्रीमती सविता सिंह, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , देवास को दिनांक 22 से 27 मई 2023 तक छह दिन के एवं दिनांक 5 से 8 जून 2023 तक चार दिन के कुल दस दिन का स्वीकृत ग्रीष्मकालीन अवकाश के अनुक्रम में दिनांक 9 से 12 जून 2023 तक चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्रीमती सविता सिंह , प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, देवास को देवास पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती सविता सिंह, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.

क्र. B-3830-दो-2-13-2014.- श्री सुशांत हुद्दार, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नीमच को दिनांक 10 से 12 मई 2023 तक तीन दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री सुशांत हु‌द्दार, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नीमच को नीमच पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री सुशांत हुद्दार , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. B- 3832- दो- 2-50-2018.- डॉ. रमेश साहू, प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय, जबलपुर को दिनांक 17 अप्रैल से 6 मई 2023 तक बीस दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 7 मई 2023 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर डॉ. रमेश साहू, प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है .

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि डॉ. रमेश साहू, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. B - 3828- दो- 2-35-2017.- श्री पवन कुमार शर्मा , प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अशोकनगर को दिनांक 1 से 9 जून 2023 तक नौ दिन का ग्रीष्मकालीन अवकाश तथा दिनांक 10 जून 2023 का एक दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

6471

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 जून 2023

भाग 1 ]

अवकाश से लौटने पर श्री पवन कुमार शर्मा, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , अशोकनगर को अशोकनगर पुनः पदस्थापित किया जाता है .

ग्रीष्मकालीन/अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्वमिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री पवन कुमार शर्मा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. D- 2593- दो- 2-44-2019.- श्रीअक्षय कुमार द्विवेदी, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, मण्डला को दिनांक 31 मई से 9 जून 2023 तक कुल दस दिन के स्वीकृत ग्रीष्मकालीन अवकाश के अनुक्रम में दिनांक 10 जून 2023 का एक दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 11 जून 2023 के सार्वजनिक अवकाश के लाभ उठाने की अनुमति प्रदान कीजाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री अक्षय कुमार द्विवेदी , प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , मण्डला को मण्डला पुनः पदस्थापित किया जाता है .

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अक्षय कुमार द्विवेदी, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. D - 2595-दो- 2-34-2023 . श्री शैलेन्द्र कुमार नागौत्रा, प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , हरदा को दिनांक 14 से 23 जून 2023 तक दस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री शैलेन्द्र कुमार नागौत्रा, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , हरदा को हरदा पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री शैलेन्द्र कुमार नागौत्रा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. D - 2599- दो- 2-11-2015.- श्री प्रभात कुमार मिश्रा, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , देवास को दिनांक 18 से 19 मई 2023 तक दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 20 एवं 21 मई 2023 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री प्रभात कुमार मिश्रा , प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , देवास को देवास पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री प्रभात कुमार मिश्रा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. D - 2597- दो - 2-51-2021.- श्रीमती मनीषा बसेर, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, विदिशा को दिनांक 29 मई से 9 जून 2023 तक कुल बारह दिन का ग्रीष्मकालीन अवकाश तथा दिनांक 10 जून 2023 का एक दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 11 जून 2023 के सार्वजनिक अवकाश के लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्रीमती मनीषा बसेर, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , विदिशा को विदिशा पुनः पदस्थापित किया जाता है .

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती मनीषा बसेर, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.

क्र. D- 2601- दो- 2-10-2018.- सुश्री भावना साधौ , प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , पन्ना को दिनांक 23 मई से 3 जून 2023 तक बारह दिन के स्वीकृत ग्रीष्मकालीन अवकाश के पूर्व के अनुक्रम में दिनांक 22 मई 2023 का एक दिन का अर्जित अवकाश और स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर सुश्री भावना साधौ , प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , पन्ना को पन्ना पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि सुश्री भावना साधौ , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार, यू. एस. दुबे , ओ. एस. डी.

6472

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 जून 2023

उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , खण्डपीठ , ग्वालियर

ग्वालियर, दिनांक 31 मई 2023

क्र. स्था/2023.- श्री प्रशांत पी. गाड़े , डिप्टी रजिस्ट्रार ( एम ) , मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, खण्डपीठ, ग्वालियर को दिनांक 25 अप्रैल से 13 मई 2023 कुल उन्नीस दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के अंत में दिनांक 14 मई 2023 का सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री प्रशांत पी. गाड़े , डिप्टी रजिस्ट्रार (एम ) , मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय , खण्डपीठ, ग्वालियर को पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री प्रशांत पी . गाड़े , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो डिप्टी रजिस्ट्रार ( एम ) , के पद पर कार्यरत रहते.

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार, अखिलेश कुमार मिश्र, प्रिंसिपल रजिस्ट्रार .

उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , खण्डपीठ, इन्दौर

इन्दौर , दिनांक 26 मई 2023

क्र./अवकाश .- श्री अखिल कुमार वर्मा , डिप्टी कन्ट्रोलर , अकाउंट्स, मध्यप्रदेश, उच्च न्यायालय , खण्डपीठ, इन्दौर को दिनांक 2 से 6 मई 2023 तक पाँच दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् दिनांक 7 मई 2023 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अखिल कुमार वर्मा , यदि उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो डिप्टी कन्ट्रोलर, अकाउंट्स, के पद पर कार्यरत रहते.

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार, अजय प्रकाश मिश्र , प्रिंसिपल रजिस्ट्रार.

इन्दौर, दिनांक 2 जून 2023

क्र./अवकाश.-श्री अजय प्रकाश मिश्र , प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश , उच्च न्यायालय , खण्डपीठ, इन्दौर को दिनांक 25 अप्रैल से 6 मई 2023 तक बारह दिवस का लघुकृत अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

लघुकृत अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अजय प्रकाश मिश्र, यदि अवकाश पर नहीं जाते तो प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, के पद पर पदस्थ रहते.

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार, एम. व्ही. आर. बालाजी सर्मा, डिप्टी रजिस्ट्रार ( एम ) .

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 30 June 2023. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2023-06-30.26.Ordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2023-06-30.26.Ordinary.