Servants of Knowledge
Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

Madhya Pradesh Gazette, No. 27, Part Part 1, 07 July 2023

Published 07 July 2023

Type
Ordinary
Gazette no.
27
Part
Part 1
Identifier
in.gazette.madhya.2023-07-07.27.Ordinary
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश शासन

सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 27]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 7 जुलाई 2023- आषाढ़ 16 , शक 1945

विषय-सूची

भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश, ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4 ) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6 ) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट

भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.

( 2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.- ( क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, ( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन,

(3 ) संसद्में पुरःस्थापित विधेयक,

(ख) ( 1 ) अध्यादेश , ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम,

(3) संसद् के अधिनियम,

(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

गृह विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल , दिनांक 22 जून 2023

क्र. एफ 1 (ए) 152-1990- ब- 2-दो. राज्य शासन, श्री सुशोभन बनर्जी, भापुसे , अति. पुलिस महानिदेशक/निदेशक, जवाहर लाल नेहरू, पुलिस अकादमी, सागर को अवकाश यात्रा सुविधा अंतर्गत खण्डवर्ष 2022-25 के प्रथम विस्तार वर्ष में दिनांक 26 से 30 जून 2023 तक, पाँच दिवस अर्जित अवकाश एवं 24-25 जून व 01-02 जुलाई, 2023 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ उक्त अवधि में अकेले गृह नगर यात्रा सुविधा अंतर्गत कोलकाता की अनुमति एवं दस दिवस अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान करता है .

(2) श्री सुशोभन बनर्जी , भापुसे , की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री प्रमोद वर्मा , भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, सागर जोन, सागर द्वारा अपने कार्य के साथ - साथ संपादित किया जायेगा.

(3) अवकाश सेलौटने पर श्री सुशोभन बनर्जी, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अति . पुलिस महानिदेशक/ निदेशक, जे. एन. पी . ए. , सागर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4 ) श्री सुशोभन बनर्जी, भापुसे, के कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कंडिका (2 ) में अतिरिक्त कार्यभार संपादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे .

( 5 ) अवकाशकाल में श्री सुशोभन बनर्जी , भापुसे , को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

( 6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सुशोभन बनर्जी, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते .

6473

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2023 .

6474

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 जुलाई 2023

भोपाल, दिनांक 23 जून 2023

भोपाल, दिनांक 30 जून 2023

क्र. एफ 1 ( ए) 192-1991- ब- 2- दो. राज्य शासन, श्री व्ही. के. माहेश्वरी , भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक, एस . टी. एफ. , पु. मु. , भोपाल को दिनांक 10 से 14 जुलाई 2023 तक पाँच दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 08-09 व 15-16 जुलाई 2023 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृति प्रदान करता है :-

क्र. एफ 1 (ए) 03-2021 - ब- 2 -दो . राज्य शासन, श्री यशपाल सिंह राजपूत, भापुसे , पुलिस अधीक्षक, जिला शाजापुर को खण्डवर्ष 2022-25 के प्रथम विस्तार वर्ष में दिनांक 19 से 26 जून 2023 तक, आठ दिवस अर्जित अवकाश एवं 18 जून 2023 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ उक्त अवधि में भारत भ्रमण यात्रा अंतर्गत जम्मू-कश्मीर जाने हेतु अवकाश यात्रा सुविधा अंतर्गत परिवार के निम्नलिखित सदस्यों केसाथ एवं दस दिवस अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है

1. श्री यशपाल सिंह राजपूत स्वयं

2. श्रीमती रश्मि रंजना सिंह पत्नी

(2 ) श्री व्ही. के . माहेश्वरी , भापुसे, के अवकाश अवधि में उनका चालूकार्य श्री योगेश देशमुख, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक, राज्य सायबर, पु. मु. , भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ - साथ सम्पादित किया जावेगा.

3. सुश्री प्रत्युश रागिनी सिंह पुत्री

(2 ) श्री यशपाल सिंह राजपूत, भापुसे, की अवकाश अवधि में उनका चालू कार्य श्री तेर सिंह बघेल , रापुसे, अति. पुलिस अधीक्षक, जिला शाजापुर द्वारा अपने कार्य के साथ- साथ संपादित किया जायेगा.

( 3) अवकाश से लौटने पर श्री व्ही. के. माहेश्वरी , भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अति. पुलिस महानिदेशक, एस . टी. एफ. , पु. मु. , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री यशपाल सिंह राजपूत , भापुसे, को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस अधीक्षक, जिला शाजापुर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4 ) श्री व्ही . के. माहेश्वरी , भापुसे , द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका ( 2 ) में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे .

(4 ) श्री यशपाल सिंह राजपूत , भापुसे , के कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कंडिका ( 2 ) में अतिरिक्त कार्यभार संपादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे .

(5) अवकाशकाल में श्री व्ही. के. माहेश्वरी, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री व्ही . के. माहेश्वरी , भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते .

(5 ) अवकाशकाल में श्री यशपाल सिंह राजपूत, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्वमिलता था.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, (6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री यशपाल सिंह राजपूत, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

अन्नू भलावी , अवर सचिव .

नगरीय विकास एवं आवास विभाग

मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 28 जून 2023

क्र. UDH - 3-0120-अठारह पाँच-2023 .- राज्य शासन , एतद्वारा , मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 17- क( 1 ) के अन्तर्गत अलीराजपुर विकास योजना, 2031 हेतु मध्यप्रदेश शासन , नगरीय विकास एवं आवास के आदेश क्रमांक एफ- 3-10-2019- अठारह -5 , भोपाल, दिनांक 6 फरवरी 2019 को निरस्त करते हुए, अलीराजपुर विकास योजना पुनर्विलोकन एवं संशोधन हेतु निम्नानुसार समिति का पुनर्गठन किया जाता है . यह समिति, अधिनियम की धारा 17 - क ( 2 ) में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार कार्य करेगी : -

समिति में पदनाम

संस्था / पता

पद अधिनियम की धारा 17 (क) ( 1 ) की उपधारा

(2)

(3)

(1)

(4)

अध्यक्ष

सदस्य (क)

नगरपालिका परिषद, अलीराजपुर

अध्यक्ष

सदस्य (ख)

जिला पंचायत , अलीराजपुर

सदस्य संसद सदस्य

(ग)

लोक सभा क्षेत्र रतलाम / झाबुआ

सदस्य विधायक

(घ)

विधान सभा क्षेत्र, अलीराजपुर 6475

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 जुलाई 2023

भाग 1 ]

(2)

(1)

अध्यक्ष (ङ)

अध्यक्ष (च)

(4)

(3)

कोई नहीं नगर विकास प्राधिकरण / साडा

सदस्य जनपद पंचायत, अलीराजपुर

सदस्य

ग्राम पंचायत, हरसवाट ( लखनकोट)

1. सरपंच (छ)

2. सरपंच

सदस्य

ग्राम पंचायत, रामसिंह की चौकी

3. सरपंच                 ग्राम पंचायत, चिचलगुड़ा ( दीपा की चौकी)             सदस्य
4. सरपंच                 ग्राम पंचायत , गडात ( भुरिया कुआं)                  सदस्य
1. प्रतिनिधि                                                                 सदस्य

कलेक्टर, जिला अलीराजपुर

(ज)

2. प्रतिनिधि             कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग , अलीराजपुर      सदस्य
3. प्रतिनिधि             मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपालिका परिषद्,           सदस्य
                        अलीराजपुर.
4. प्रतिनिधि                                                                  सदस्य

वनमंडल अधिकारी, अलीराजपुर

5. प्रतिनिधि

सदस्य

इंस्टिट्यूट ऑफ टाउन प्लानर्स इंडिया

6. प्रतिनिधि

सदस्य

इंस्टिट्यूट ऑफ इंजीनियर्स इंडिया

                    7. प्रतिनिधि            कौंसिल ऑफ आर्किटेक्चर, नई दिल्ली                   सदस्य
(झ)                 समितिका संयोजक          संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश इन्दौर (म. प्र. ) संयोजक

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

शुभाशीष बैनर्जी, उपसचिव.

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपाल

भोपाल, दिनांक 10 अप्रैल 2023

1. क्रमांक- बी- 04-18-2018-चौदह-2-407.- राज्य शासन, एतद्वारा , जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय , जबलपुर के अंतर्गत जिला पन्ना में कृषि महाविद्यालय , पन्ना की स्थापना हेतु परियोजना परीक्षण समिति की बैठक दिनांक 05 दिसम्बर, 2022 की अनुशंसाओं अनुसार मंत्रि- परिषद् आदेश आयटम क्रमांक-14 , दिनांक 28 मार्च , 2023 के परिपालन में प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की जाती है.

2. नवीन कृषि महाविद्यालय , पन्ना हेतु परिशिष्ट-01 अनुसार 3 वर्षों के लिए अनावर्ती व्यय रुपये 5190.35 लाख तथा आवर्ती व्यय रुपये 3120.80 लाख की स्वीकृति दी जाती है.

3. पन्ना कृषि महाविद्यालय के लिये संलग्न परिशिष्ट-02 अनुसार 34 शैक्षणिक पद तथा परिशिष्ट-03 अनुसार 36 गैर- शैक्षणिक पद की स्वीकृति दी जाती है . इनमें 13 गैर - शैक्षणिक पद आउटसोर्स तथा शेष सभी पद नियमित नियुक्ति से भरे जावे.

4. जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय , जबलपुर द्वारा कृषि महाविद्यालय , पन्ना की अधोसंरचना निर्माण मध्यप्रदेश शासन तथा अन्य उपक्रमों द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाली रराशि / ब्लॉक ग्रांट से कराई जावे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

तरूण भटनागर, उपसचिव.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 7 जुलाई 2023

6476

परिशिष्ट-1

नवीन कृषि महाविद्यालय , पन्ना की स्थापना हेतु तीन वर्षों के लिए बजट प्रावधान

(अ) अनावर्ती

(इकाई रुपये लाख में)

कुल राशि

क्र.

मद

(2)

(1)

प्रथम वर्ष के लिए राशि

तृतीय वर्ष के लिए राशि (6)

द्वितीय वर्ष के लिए राशि (5)

(4)

(3)

1321.59 437.55 *

1321.59

4842.85

1

भवनों का निर्माण मुख्य भवन, बालक बालिका छात्रावास, वर्कशॉप, डीन बंगलो , वार्डन क्वार्टर आदि.

उपकरण

2

3

वाहन 01 बस, 01 जीप , 02 ट्रेक्टर एवं 02 मोटरसायकल.

+

1762.12

200.00

100.00

300.00

17.50

30.00

47.50

1539.09

1321.59 2329.67

5190.35

कुल अनावर्ती व्यय

*प्रथम वर्ष शुरू होने से पूर्व की राशि

(ब ) आवर्ती

मद

(इकाई रुपये लाख में)

कुल राशि

क्र.

(2)

(1)

के लिए राशि (6) तृतीय वर्ष

द्वितीय वर्ष के लिए राशि (5)

प्रथम वर्ष के लिए राशि (4)

(3)

812.59

757.17

701.04

2270.80

1

वेतन एवं भत्ते शैक्षणिक/ गैर-

शैक्षणिक संवर्ग.

आवर्ती आकस्मिकता व्यय 2

3

यात्रा भत्ता एवं पी ओ एल

ब्लॉक

4

70.00

65.00

60.00

195.00

20.00

18.33

16.67

55.00

200.00

200.00 200.00

600.00

1040.50

1102.59 977.71

3120.80

कुल आवर्ती व्यय

2424.18 3307.38

2579.59

8311.15

कुल योग अ + ब

परिशिष्ट-2

नवीन कृषि महाविद्यालय , पन्ना की स्थापना हेतु प्रशासनिक पद एवं शैक्षणिक पद

(अ) प्रशासनिक एक पद अधिष्ठाता, वेतनमान रुपये 144200/ -

( ब ) शैक्षणिक पद ( संख्या ) सातवें वेतनमान अनुसार

विभाग

क्र.

(2)

(1)

सस्य विज्ञान

1

2

कृषि अर्थशास्त्र

3

कृषि प्रसार एवं संचार विभाग

कीट शास्त्र विभाग

4

जैनेटिक्स एवं प्लांट ब्रीडिंग 5

हॉर्टिकल्चर

6

7

मृदा विज्ञान

प्लांट पैथोलॉजी

8

9

पशु विज्ञान

10

कृषि अभियांत्रिकी

पौध कार्यिकी

11

सहायक प्राध्यापक वेतनमान

कुल (सं.) सह प्राध्यापक वेतनमान

रुपये 57700/-

(4)

(5) रुपये 131400/- (3)

04

05 01

03

02

01

02

01

01

03 01

02

02

03 01

03

02

01

03

02

01

03 01

02

01

01

01

01

01

01 भाग 1 ]

6477

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 7 जुलाई 2023

(2)

(1)

12

गणित एवं सांख्यिकी

13

वानिकी

14

अंग्रेजी

कुल ब

( स) अन्य पद

क्र.

पद नाम

(2)

(1)

1

क्रीड़ा अधिकारी

सहायक ग्रंथपाल

2

3

प्रक्षेत्र प्रबंधक

कुल स

कुल बस

(4)

(5) (3)

01

01

01

01

01

01

08

23

31

सहायक प्राध्यापक वेतनमान

कुल (सं.)

रुपये 57700/-

(5)

(4)

(3)

01

01

01

01

01

01

03

03

26

34 08

परिशिष्ट-3

नवीन कृषि महाविद्यालय, पन्ना की स्थापना हेतु गैर शैक्षणिक पद

(अ ) गैर शैक्षणिक पद

 क्र.            पद नाम                                        वेतनमान रुपये          कुल संख्या
(1)               (2)                                             (3)                   (4)
 1          पी ए टू डीन                                         42700/-                  01
 2          सहायक प्रशासनिक अधिकारी                             49100/-                  01
 3          सहायक प्रशासनिक अधिकारी शैक्षणिक                    49100/-                  01
 4          सहायक लेखा अधिकारी                                   42700/ -                01
 5          सहायक                                                19500/-                 03
 6          स्टेनो कम्प्यूटर ऑपरेटर                              28700/ -                01
 7         स्टोर कीपर                                            25300/-                 01
 8          पुस्तकालय सहायक                                      25300/-                 01
 9          प्रयोगशाला सहायक                                     25300/-                 07
 10         सेल्फ असिस्टेंट                                      15500/-                 01
 11         सहायक ( प्रशासनिक भवन)                               19500/ -                05
                                                                                         23
           कुल
 (ब ) अन्य
       नवीन कृषि महाविद्यालय , पन्ना की स्थापना हेतु आउटसोर्स से भरे जाने वाले अन्य पद : -
 क्र.            पद नाम                                        वेतनमान रुपये          कुल संख्या
(1)                (2)                                            (3)                   (4)
  1         वाहन चालक                                           195000/-                 01
 2          सहायक यंत्री                                         56100/-                 01
 3         वार्डन                                                25300/ -                02
 4          केयर टेकर / सहायक                                    18000/-                 02
  5         कनिष्ठ यंत्री                                        36200/-                 01

6478

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 जुलाई 2023

(2)

(1)

सुरक्षा सहायक

6 7

वाहक ( संदेश / पत्र )

कुल

(4) (3)

01

25300/-

05

15500/ -

13

श्रम विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल , दिनांक 6 जुलाई 2023

क्र. 947- एफ 1 (ए) 06-2016- ए- सोलह.- औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 ( 1947 का 14 ) की धारा 7 की उपधारा ( 2 ) सह- पठित मध्यप्रदेश औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1960 ( क्रमांक 27 सन् 1960 ) की धारा 8 की उपधारा ( 2 ) एवं कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम, 1923 की धारा 20 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा , उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर नीचे दी गई सारणी के कॉलम ( 2 ) में विनिर्दिष्ट न्यायिक अधिकारी को सारणी के कॉलम ( 3 ) में विनिर्दिष्ट श्रम न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के रूप नियुक्त करती है

न्यायिक अधिकारी का नाम

(2) श्री शशांक खरे क्रमांक (1) 1

श्रम न्यायालय के पीठासीन अधिकारी (3) पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय , इंदौर

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

वीरेन्द्र कुमार सिंह, उपसचिव.

वित्त विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 13 जून 2023

क्र. 1382-3220-2019 -ई- चार. - राज्य शासन, एतद्वारा , मध्यप्रदेश वित्त संहिता, 2012 भाग -1 के खण्ड-1 क्रमांक 1.2 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नवगठित जिला निवाड़ी के सुचारू संचालन हेतु जिला पेंशन अधिकारी निवाड़ी को आगामी आदेश तक कार्यालय प्रमुख घोषित करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

विजय कठाने, अवर सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जिला सतना, मध्यप्रदेश

सतना, दिनांक 20 जून 2023

क्र. 505-5 -अ- एस. सी. -1-2023 .- मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग , मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल के ज्ञाप क्रमांक एफ 19-196-2003- एक-4, भोपाल , दिनांक 28 जून 2004 द्वारा गठित समिति के निर्णय के अनुसरण में, उपरोक्त शासन की कण्डिका 5 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा " शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अमदरा " विकासखण्ड- मैहर, जिला सतना ( मध्यप्रदेश ) का नामकरण-" अमर शहीद वीर श्री शंकर प्रसाद पटेल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अमदरा " विकासखण्ड- मैहर किये जाने का आदेश दिया जाता है.

अनुराग वर्मा, कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट.

कार्यालय , कलेक्टर ( भू- अभिलेख ) , जिला नीमच, मध्यप्रदेश

नीमच, दिनांक 21 जून 2023

क्र. 1145 - भू- अभि- ड्राइंग-2023.- क्र. एफ-15-30-2013- सात-6.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3 ) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 जून 2013 से मूलग्राम ढोढर ब्लॉक से नवीन ग्राम हामा खेड़ी, नई ननौर के बनने की अधिसूचना जारी होने से नीमच जिले के मनासा तहसील के मूलग्राम ढोढर ब्लॉक का अस्तित्व समाप्त किया जाता है.

दिनेश जैन, कलेक्टर.

भाग 1 ]

6479

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 7 जुलाई 2023

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर , जिला सिंगरौली , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

सिंगरौली, दिनांक 23 दिसम्बर 2022

क्र. 2460 - भू- अर्जन- 22.- भूमिअर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 ( 1 ) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से प्रावधानित समय- सीमा 60 दिवस की अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने के कारण अधिनियम की धारा 15 ( 2 ) के अंतर्गत कोई रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित निजी भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूचियों के पद ( 2 ) में वर्णित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन हेतु आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1 ) परियोजना का नामः-ललितपुर- सिंगरौली नई रेल लाईन परियोजना

(2) भूमि का विवरण.-

(क) जिला- सिंगरौली

(ख) तहसील- देवसर

(ग) ग्राम- गोंदवाली, पटवारी हल्का :-गोंदवाली-51

अर्जित भूमि का क्षेत्रफल-निजी रकबा 0.020 हेक्टेयर.

(घ )

क्र.

स्वामित्व का प्रकार

खसरा क्रमांक भूमिस्वामी का नाम/ पिता का नाम

(4)

(2)

(3)

(1)

1 दिनेश कुमार गुप्ता,

अनिल कुमार गुप्ता,

575

भूमिस्वामी

सुनीता गुप्ता, शारदा गुप्ता, सुधा गुप्ता, रंखा गुप्ता सभी पिता रामचन्द्र गुप्ता पता- सिंगरौली, म. प्र.

अर्जित भूमि का रकबा ( हे . में)

असिंचित

सिंचित

पड़ती कुल क्षेत्रफल भूमि रकबा (हे. में)

(7)

(6)

(8) (5)

0.020 0.0500

0.020

कुल योग ..

चूंकि ललितपुर- सिंगरौली नई रेल लाईन परियोजना हेतु जिला सिंगरौली अंतर्गत कुल 22 ग्रामों की लगभग 294.955 हे. भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है , उक्त आराजी अर्जन से छूट गई थी एवं वर्तमान में अधिसूचना हेतु प्रस्तावित भूमि ललितपुर- सिंगरौली नई रेलवे लाईन परियोजना का ही भाग है. अतः अधिसूचना के अर्जन से प्रभावित होने वाले हितग्रहियों को वहीं पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन से संबंधित लाभ प्रदाय किये जावेंगे जो पूर्व अर्जित भूमिस्वामियों/विस्थापितों को देय है.

[भाग 1 6480

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 जुलाई 2023

क्र. 2461 - भू-अर्जन- 22.- भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 ( 1 ) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से प्रावधानित समय - सीमा 60 दिवस की अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने के कारण अधिनियम की धारा 15( 2 ) के अंतर्गत कोई रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित निजी भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूचियों के पद ( 2 ) में वर्णित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन हेतु आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) परियोजना का नामः- ललितपुर- सिंगरौली नई रेल लाईन परियोजना

(2 ) भूमि का विवरण.-

(क) जिला- सिंगरौली

(ख) तहसील- देवसर

(ग) ग्राम-आमो, पटवारी हल्का आमो-00030

अर्जित भूमि का क्षेत्रफल-निजी रकबा 0.180 हेक्टेयर .

(घ)

स्वामित्व

अर्जित भूमि का रकबा ( हे . में ) क्र.

असिंचित

सिंचित

पड़ती

खसरा क्रमांक

का प्रकार

भूमिस्वामी का नाम/ पिता का नाम

कुल क्षेत्रफल

भूमि रकबा

(हे. में)

(8)

(6)

(7)

(5)

(4)

(2)

(3)

(1)

0.0300

341/1/1

8.4500

1

भूमिस्वामी

महेन्द्र प्रसाद पुत्र नरेशदत्त जाति, ब्रा. पता सिंगरौली, मध्यप्रदेश.

0.0300

0.0400

341/1/2

2

भूमिस्वामी

चिरौजियो पत्नी महेन्द्र प्रसाद जाति ब्रा. पता सिंगरौली, मध्यप्रदेश.

0.0200

0.0480

341/1/3

3

भूमिस्वामी

शिवकली देवी पत्नी हरीश देव पाण्डेय जाति ब्रा. पता सिंगरौली, मध्यप्रदेश.

0.0200

0.0320

341/1/4

4.

भूमिस्वामी

मनीष देव पुत्र हरीप देव पाण्डेय जाति ब्रा. पता सिंगरौली, मध्यप्रदेश.

0.0400

0.0200

341/1/5

5

भूमिस्वामी

प्रीती पाठक पत्नी दिनेश कुमार पाठक जाति ब्रा. पता सिंगरौली, मध्यप्रदेश.

0.0200

0.0400

341/1/6

6 अनूपदेव पुत्र रामकरण भूमिस्वामी देव पाण्डेय जाति ब्रा. पता सिंगरौली, मध्यप्रदेश.

6481

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 जुलाई 2023

भाग 1 ]

(8)

(7)

(6)

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

0.0200

0.0400

341/1/7

7

भूमिस्वामी

सुधा पत्नी अनूपदेव

पाण्डेय जाति ब्रा. पता

सिंगरौली, मध्यप्रदेश.

0.0200

0.0400

341/1/8

भूमिस्वामी

8 दीपदेव पुत्र बलराम

देव पाण्डेय जाति ब्रा. पता सिंगरौली, मध्यप्रदेश.

0.180

8.730

कुल योग ..

चूंकि ललितपुर - सिंगरौली नई रेल लाईन परियोजना हेतु जिला सिंगरौली अंतर्गत कुल 22 ग्रामों की लगभग 294.955 हे. भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है, उक्त आराजी अर्जन से छूट गई थी एवं वर्तमान में अधिसूचना हेतु प्रस्तावित भूमि ललितपुर- सिंगरौली नई रेलवे लाईन परियोजना का ही भाग है. अतः अधिसूचना के अर्जन से प्रभावित होने वाले हितग्रहियों को वही पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन से संबंधित लाभ प्रदाय किये जावेंगे जो पूर्व अर्जित भूमिस्वामियों /विस्थापितों को देय है.

क्र. 2462 - भू- अर्जन- 22.- भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 ( 1 ) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से प्रावधानित समय- सीमा 60 दिवस की अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने के कारण अधिनियम की धारा 15 ( 2 ) के अंतर्गत कोई रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित निजी भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूचियों के पद ( 2 ) में वर्णित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन हेतु आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) परियोजना का नामः- ललितपुर- सिंगरौली नई रेल लाईन परियोजना

(2) भूमि का विवरण.-

(क) जिला- सिंगरौली

(ख) तहसील- देवसर

(ग) ग्राम- छीवा, पटवारी हल्का सहुआर-19

अर्जित भूमि का क्षेत्रफल-निजी रकबा 0.020 हेक्टेयर.

(घ)

अर्जित भूमि का रकबा ( हे . में )

भूमिस्वामी का नाम/

क्र.

सिंचित

डायवर्टेड पड़ती

असिंचित

खसरा क्रमांक

स्वामित्व का प्रकार

पिता का नाम

कुल क्षेत्रफल भूमि रकबा (हे. में)

(8)

(6)

(7)

(4)

(5)

(3)

(2)

(1)

0.016

0.0160

480/1

1

भूमिस्वामी

गोपीनाथ पुत्र मातादीन ,

रामजी पुत्र बैजनाथ,

राममिलन पुत्र बैजनाथ ,

गंगा पुत्र बैजनाथ,

समाजिरिया पुत्री बैजनाथ, फिटकिनिया पुत्री बैजनाथ ,

लल्ली बेवा बैजनाथ, 6482

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 जुलाई 2023

(4)

(7)

(8) (1)

(2)

(3)

(5)

(6)

हिन्छपतिराम पुत्र

ब्यंकटेश्वर, राजेन्द्र प्रसाद पुत्र मथुराप्रसाद, डाक्टर प्रसाद पुत्र मथुरा प्रसाद, रवीकुमार पुत्र मारकण्डेय सभी जाति ब्रा. पता सिंगरौली, मध्यप्रदेश .

0.004

480/2

0.0040

2 कुजनाथ पुत्र मातादीन भूमिस्वामी

जाति ब्रा . पता सिंगरौली, मध्यप्रदेश भूमिस्वामी.

0.020

कुल योग ..

चूंकि ललितपुर- सिंगरौली नई रेल लाईन परियोजना हेतु जिला सिंगरौली अंतर्गत कुल 22 ग्रामों की लगभग 294.955 हे . भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है, उक्त आराजी अर्जन से छूट गई थी एवं वर्तमान में अधिसूचना हेतु प्रस्तावित भूमि ललितपुर- सिंगरौली नई रेलवे लाईन परियोजना का ही भाग है. अतः अधिसूचना के अर्जन से प्रभावित होने वाले हितग्रहियों को वहीं पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन से संबंधित लाभ प्रदाय किये जावेंगे जो पूर्व अर्जित भूमिस्वामियों/विस्थापितों को देय है.

क्र. 2463 - भू- अर्जन-22 .- भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 ( 1 ) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से प्रावधानित समय - सीमा 60 दिवस की अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने के कारण अधिनियम की धारा 15 ( 2 ) के अंतर्गत कोई रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित निजी भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूचियों के पद ( 2 ) में वर्णित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन हेतु आवश्यकता है

अनुसूची

( 1 ) परियोजना का नामः- ललितपुर- सिंगरौली नई रेल लाईन परियोजना

(2 ) भूमि का विवरण.-

(क) जिला- सिंगरौली

(ख) तहसील- देवसर

(ग) ग्राम-खोभा, पटवारी हल्का नौढिया आबाद-00018

(घ ) अर्जित भूमि का क्षेत्रफल-निजी रकबा 0.454 हेक्टेयर .

अर्जित भूमि का रकबा (हे . में ) क्र.

असिंचित

सिंचित

खसरा क्रमांक

भूमिस्वामी का नाम/ पिता का नाम

स्वामित्व का प्रकार

पड़ती

कुल क्षेत्रफल भूमि रकबा (हे. में)

(6)

(8) (2)

(1)

(7) 0.152

(5) 1.41

(4)

4/3/3/1/1/1 /

1

(3) भूमिस्वामी

श्रीनिवास पिता श्यामलाल पाठक चन्द्रभूषण पिता श्यामलाल पाठक .

भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 जुलाई 2023

6483

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

2

4/3/3/1/1/1/

भूमिस्वामी

0.008

0.008

शिवम पाण्डेय पिता रमेश कुमार पाण्डेय.

3

4/3/3/1/1/1/

0.01

भूमिस्वामी

0.01

उत्कर्ष पाण्डेय पिता चन्द्रभूषण पाण्डेय.

4

4/3/3/1/1/1/

0.02

भूमिस्वामी

0.02

राजेश, प्रणव पिता कौशलेन्द्र पाण्डेय.

5

भूमिस्वामी

0.004

0.004

नीलेश कुमार पिता हरिषचन्द्र गौतम.

4/3/3/1/1/ 1/

1/1/2

6

भूमिस्वामी

0.008

0.008

4/3/3/1/ 1/ 1/

1/2

हेमंत कुमार पिता विजय कुमार पाठक.

7

4/3/3/1/ 1/ 1/

भूमिस्वामी

0.01

0.01

ओजस्वी पाण्डेय पिता राजेश पाण्डेय.

1/3

8

भूमिस्वामी

0.008

0.008

सुजाता पिता चन्द्रिका प्रसाद

4/3/3/1/1/1/

1/4

9

0.004

भूमिस्वामी

0.004

4/3/3/ 1/1/ 1/

1/5

हिमांशु कुमार पिता विजय कुमार पाठक.

10

0.01

भूमिस्वामी

0.01

ममता पिता श्रीनिवास पाठक.

4/3/3/1/1/1/

1/6

11

0.01

भूमिस्वामी

0.01

गौरांग पिता अरविंद कुमार गौतम.

4/3/3/1/1/1/

1/7

12

भूमिस्वामी

0.008

0.008

राघवेन्द्रपति पिता गुलाबपति त्रिपाठी.

4/3/3/1/1/1 /

1/8

13

0.02

वर्षा पति सत्यम दुबे भूमिस्वामी

0.02

4/3/3/1/1/1/

1/9

14

0.01

भूमिस्वामी

0.01

सुधा पति चन्द्रभूषण पाठक

4/3/3/1/1/1/

1/10

15

4/3/3/1/1/1/ 0.008

भूमिस्वामी

0.008

श्याम बिहारी पिता बांके बिहारी.

16

4/3/3/1/1/1/

भूमिस्वामी

0.004

0.004

कृपाशंकर पिता नित्यानंद पाठक.

1/12

17

0.004

भूमिस्वामी

0.004

अंकित पिता रामानंद शुक्ला.

4/3/3/1/1/1 /

1/13

18

0.004

भूमिस्वामी

0.004

4/3/3/1/1/1

/2

सुनील पिता रामगोपाल शुक्ला.

19

0.01

भूमिस्वामी

0.01

मिनाक्षी पाठक पिता श्रीनिवास पाठक.

4/3/3/1/1/1

/1/14

6484

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 जुलाई 2023

[भाग 1

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

20

4/3/3/1/1/1

0.004

भूमिस्वामी

0.004

अमित कुमार पिता राजेश कुमार मिश्रा.

13

21

4/3/3/1/1/2

भूमिस्वामी

0.01

0.01

संजना पिता श्रीनिवास पाठक.

22

4/3/3/1/2

भूमिस्वामी

0.02

0.02

अभिषेक पिता तरूणेन्द्र पाण्डेय,

23

4/3/3/1/3

0.02

भूमिस्वामी

0.02

अभिजीत पिता राजेश पाण्डेय .

24

4/3/3/1/4

0.01

भूमिस्वामी

0.01

अंजना पुत्री श्रीनिवास पाठक.

25

0.004

4/3/3/2

भूमिस्वामी

0.004

दिनेश कुमार पिता रमेश कुमार द्विवेदी.

26

4/3/3/7

0.004

भूमिस्वामी

0.004

आदेश पिता प्रदीप मिश्रा.

27

0.004

भूमिस्वामी

0.004

अस्मित मिश्रा पिता प्रदीप मिश्रा.

28

4/3/3/4

0.004

भूमिस्वामी

0.004

अम्बिकेश मिश्रा पिता मुनेन्द्र मिश्रा.

29

4/3/3/5

0.004

भूमिस्वामी

0.004

आशुतोष पिता गीता प्रसाद तिवारी .

30

0.004

भूमिस्वामी

4/3/3/6

0.004

अनुराग पिता अनूपसिंह.

31

4/255/1/2/1

0.026

भूमिस्वामी

0.022

गुलशेर पिता महामत बक्श.

32

4/255/1/2/2

भूमिस्वामी

0.024

0.024

खुशबुन निशा पुत्री गुलशेर, सामना बेगम पुत्री गुलशेर.

33

भूमिस्वामी 4/255/1/2/3

0.004

0.004

सत्यभूषण अनुष्कापुत्री

34

4/255/1/2/4

0.004

भूमिस्वामी

0.004

अनुराधा पुत्री कमलेन्द्र ब्रा.

1.712

कुल योग

0.454

चूंकि

ललितपुर- सिंगरौली नई रेल लाईन परियोजना हेतु जिला सिंगरौली अंतर्गत कुल 22 ग्रामों की लगभग 294.955 हे . भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है, उक्त आराजी अर्जन से छूट गई थी एवं वर्तमान में अधिसूचना हेतु प्रस्तावित भूमि ललितपुर- सिंगरौली नई रेलवे लाईन परियोजना का ही भाग है . अतः अधिसूचना के अर्जन से प्रभावित होने वाले हितग्रहियों को वहीं पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन से संबंधित लाभ प्रदाय किये जावेंगे जो पूर्व अर्जित भूमिस्वामियों/विस्थापितों को देय है.

भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 जुलाई 2023

6485

सिंगरौली, दिनांक 19 मई 2023

क्र. 833-1 - भू-अर्जन-2023 . चूँकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 2 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने में ( 4 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा , अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा . यह परियोजना कृषकों के हित से सम्बन्ध है. यहाँ पर कोई वृहद स्तर का विस्थापन न होकर ढोंगा बाँध के निर्माण हेतु क्षेत्र प्रस्तावित है. यह प्रक्रिया/परियोजना शासन एवं आमजन के न्याय हित में होने के कारण सामाजिक समाघात के पूर्व मूल्यांकन/ आंकलन की आवश्यकता नहीं है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 3 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का विवरण.-

(क) जिला- सिंगरौली

(ख ) तहसील- देवसर

(ग) ग्राम- ढोंगा

(घ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल-निजी रकबा 18.1600 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा ( हे. में )

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

(1)

(2)

प्राधिकृत अधिकारी धारा 12 के अन्तर्गत (3)

(4) 526

0.3800

ढोंगा बाँध के निर्माण हेतु 483

0.1100

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 2, सिंगरौली,

484

0.4300

जिला सिंगरौली , (म. प्र. ) .

494/1/1

0.2000

677/1

0.1500

482/1

0.2500

486

0.2400

492/1

0.4100

677/2

0.1500

482/2

0.2500

492/2

0.4100

678

0.6500

679

0.4100

476

0.7400

524/2

0.0400

485

0.3700

488

0.4300

494/1/2

0.2100 6486

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 7 जुलाई 2023

(1)

540

491

496/1/1

513/1/1

496/1/2

496/2

513/1/2

521

501

504

513/2

514/1

514/2

514/3

514/4

514/5

514/6

514/7

514/8

516

518

479

543

544

545/1

545/2

456

508/1/1/1/1

508/1/1/1/2

508/1/1/1/3

508/1/1/1/4

508/1/1/1/5

508/1/1/1/6

508/1/1/1/7

508/1/1/1/8

508/1/1/2

[भाग 1

(2)

(3)

(4)

0.3200

0.6500

0.1600

0.1100

0.0300

0.1900

0.1300

0,5000

0.1800

0.2700

0.0300

0.0300

0.0300

0.0300

0.0300

0.0300

0.0300

0.0300

0.0300

0.3400

0.5700

1.0600

0.6400

0.0600

0.1200

0.0300

0.3400

0.3200

0.0120

0.0120

0.0240

0.0200

0.0120

0.0120

0.0080

0.0200 6487 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 7 जुलाई 2023

(1)

(2)

(4)

(3)

508/1/1/3

0.0200

508/1/1/4

0.0200

508/1/2

0.0200

0.0300

508/2

508/3

0.0300

0.0300

508/4

508/5

0.0300

508/6

0.0300

0.0300

508/7

506

1.1000

0.1500

363/1

474/1

0.0250

363/2

0.1500

0.250

474/2

388/2

0.1000

0.1450

389/2

0.3400

387/2

0.1450

362/2

681/1

0.1500

680/1

0.1600

0.3400

387/1

0.1000

388/1

362/1

0.1450

389/1

0.1450

680/2

0.1600

681/2

0.1500

359

0.2000

1.9500

357

18.1600 Ha

कुल योग .

(1) भूमि का नक्शा ( प्लान) कार्यालय, उपखण्ड अधिकारी, देवसर में देखा जा सकता है.

(2) उक्त कार्य हेतु सम्बन्धित परिवारों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रयोजन के लिए अपर कलेक्टर, सिंगरौली को प्रशासक नियुक्त किया जाता है. अतः हितबद्ध कोई भी व्यक्ति इस हेतु उनके समक्ष 60 दिनों के अन्दर आवेदन कर सकता है.

( 3) धारा 11 के तहत जारी उक्त अधिसूचना की प्रकाशन की तारीख से 60 दिन के भीतर कोई भी अधिनियम 2013 की धारा 15 के तहत लिखित आक्षेप प्रस्तुत कर सकते है .

(4) यह सूचना सर्व सम्बन्धितों की जानकारी के लिए जारी की जा रही है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अरूण परमार, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 7 जुलाई 2023

6488

कार्यालय , कलेक्टर, जिला विदिशा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

विदिशा , दिनांक 27 जून 2023

प्र. क्र. - 05- अ- 82-22-23.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है व ऐसी किसी भूमि में जिसे धारा 11 की उपधारा 1 के अधीन अधिसूचित किया गया है जिसकी लोक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है या आवश्यकता होनी सभाव्य है, हितबद्ध कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 15 दिन के भीतर ( क ) अर्जित किये जाने के लिये प्रस्तावित भूमि के क्षेत्र और उपयुक्तता के प्रति ( ख ) लोक प्रयोजन के लिये दिये गये औचित्य के प्रति ( ग ) सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट के निष्कर्षों के प्रति आक्षेप अनुविभागीय अधिकारी / भू-अर्जन अधिकारी अनुभाग विदिशा के कार्यालय में कर सकेगा : -

अनुसूची-01

भूमि का वर्णन

लगभग क्षेत्रफल

नगर/ग्राम

तहसील

जिला

(हेक्टेयर में )

(4)

(3)

(2)

(1)

0.052

विदिशा/रंगई

विदिशा

विदिशा

सार्वजनिक प्रयोजन धारा 12 के अंतर्गत

का वर्णन

प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5)

सांची-विदिशा मार्ग में बेतवा कार्यपालन यंत्री, लोक

पहुंच मार्ग

नदी ( रंगई ) के

निर्माण विभाग सेतु

सहित उच्चस्तरीय पुल निर्माण .

निर्माण संभाग , भोपाल.

(2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) आदि का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , विदिशा / भू-अर्जन अधिकारी , विदिशा के कार्यालय में किया जा सकता है .

अनुसूची-02

विदिशा जिले के पैकेज-1 बी के अंतर्गत सांची विदिशा मार्ग में बेतवा नदी ( रंगई ) के पहुंचमार्ग निर्माण हेतु मार्ग में आ रही ग्राम रंगई की अशासकीय भूमि के अधिग्रहण हेतु :-

प्रभावित क्षेत्र जो संपादित किया जाना है

कुल रकबा ( हे. में )

स. क्र. भूमिस्वामी का खसरा नंबर

नाम व पिता/

पति का नाम

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

असिंचित

सिंचित

कुल

असिंचित

सिंचित

0.031

146/1

शीला पत्नी

1

0.126

146/2

महीपभानु शर्मा

0.157 कुल

0.031

0.031

0.031

0.021

0.021

0.126

0.052

0.052

0.157

उमाशंकर भार्गव , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

6489

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 जुलाई 2023

भाग 1 ]

कार्यालय , कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सतना, दिनांक 14 जून 2023

भू-अर्जन- प्र . क्र. अ- 82-23-24- पत्र क्र.-801- भू-अर्जन-23 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय तक उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन ग्राम

तहसील

धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी

जिला

अर्जनीय रकबा (हे. में ) लगभग

(5)

(4)

(2) (3)

(1)

2.973

कार्यपालन यंत्री, दांयी

सतना

मैहर बिहराकला

तट नगर संभाग क्रमांक -1 ,

कटनी (म. प्र. ) .

नहर की टेल डिस्ट्रीब्यूटरी

(6) बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत विजयराघवगढ़ शाखा नहर की बिहराकला माइनर

व सबमाइनर के निर्माण हेतु.

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय , कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) , सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

अर्जित रकबा

खसरा नम्बर

सतना, दिनांक 27 जून 2023

(हे. में)

(2)

(1)

0.450

284/6

0.445

284/8

योग 0.895 क्र. 856- भू-अर्जन-2023 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 2013 संशोधन (क्र. एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन (म. प्र. शासन/निजी खाता )

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यकता है- कार्यपालन यंत्री, बाणसागर पक्का बांध संभाग क्रमांक-3 , देवलोंद, जिला शहडोल ( मध्यप्रदेश ) द्वारा बाणसागर परियोजना नहर कार्य यूनिट-2 अंतर्गत बहुती फीडर नहर के निर्माण हेतु.

(क) जिला- सतना

(ख) तहसील- रामनगर

(ग) नगर/ग्राम- नौगांव नं . 4

(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर (भू-अर्जन ) , जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है .

(घ) क्षेत्रफल-0.895 हेक्टेयर .

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 7 जुलाई 2023

6490

क्र. 857- भू-अर्जन-2023. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 संशोधन (क्रमांक एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन ( म . प्र. शासन/निजी खाता )

(क) जिला-सतना

(ख) तहसील- रघुराजनगर

(ग ) नगर/ग्राम- पासी

(घ) क्षेत्रफल-0.177 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

अर्जित रकबा (हे. में)

(2)

(1)

0.036

18/2

18/4/1

0.024

18/4/2

43/1

0.056

43/2

0.015

164/2

0.046

164/6

0.177

योग

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यकता है- कार्यपालन यंत्री, बाणसागर पक्का बांध संभाग क्रमांक-3 , देवलोंद, जिला शहडोल ( मध्यप्रदेश ) द्वारा बाणसागर परियोजना नहर कार्य यूनिट -2 अंतर्गत मझगवां शाखा नहर के निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर (भू-अर्जन ) , जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

क्र. 858 - भू- अर्जन-2023. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 संशोधन (क्रमांक एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन (म. प्र. शासन/निजी खाता )

(क) जिला- सतना

(ख ) तहसील- रघुराजनगर

(ग ) नगर/ ग्राम- बराखुर्द

(घ) क्षेत्रफल-0.415 हेक्टेयर .

खसरा नम्बर

अर्जित रकबा (हे. में)

(2)

(1)

260/1

0.040

260/2

260/3

0.031

261/1

0.031

261/2

0.016

261/3

0.015

261/4

0.102

262/326/1

0.032

262/326/2

265/1

265/3

0.140

265/4

265/5

265/6

0.008

268/3

0.415

योग .

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यकता है- कार्यपालन यंत्री, बाणसागर पक्का बांध संभाग क्रमांक -3, देवलोंद, जिला शहडोल ( मध्यप्रदेश ) द्वारा बाणसागर परियोजना नहर कार्य यूनिट -2 अंतर्गत मझगवां शाखा नहर के निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर (भू- अर्जन ) , जिला सतना के न्यायालय में किया जासकता है.

क्र. 859 - भू-अर्जन-2023. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 संशोधन (क्रमांक एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है. कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोज़न के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन (म. प्र. शासन/निजी खाता )

(क) जिला- सतना

(ख) तहसील - रघुराजनगर

(ग ) नगर/ ग्राम- पुरैनी

(घ ) क्षेत्रफल-0.096 हेक्टेयर.

6491

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 7 जुलाई 2023

भाग 1 ]

खसरा नम्बर

अर्जित रकबा (हे. में)

(2)

(1)

0.076

57

8.020

53/1/2

योग .. 0.096

क्र. 861 - भू-अर्जन-2023 . चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 संशोधन (क्रमांक एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

(2)

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन (म. प्र. शासन/निजी खाता )

(क) जिला- सतना

सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यकता है- कार्यपालन यंत्री, बाणसागर पक्का बांध संभाग क्रमांक -3 , देवलोंद, जिला शहडोल ( मध्यप्रदेश ) द्वारा बाणसागर परियोजना नहर कार्य यूनिट -2 अंतर्गत मझगवां शाखा नहर के निर्माण हेतु.

(ख) तहसील- रघुराजनगर

(3)

(ग) नगर/ग्राम- खम्हरिया

(घ) क्षेत्रफल-0.412 हेक्टेयर.

भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर (भू- अर्जन) , जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है .

खसरा नम्बर

अर्जित रकबा (हे. में)

(2)

(1)

33/1/1/1

0.144

33/1/1/2 33/1/2/3/1

33/2

क्र. 860 - भू- अर्जन-2023. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 संशोधन (क्रमांक एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

33/2/2/2

अनुसूची

0.088 ( 1 ) भूमि का वर्णन (म. प्र. शासन/निजी खाता )

385/1 385/2

(क) जिला- सतना

612/1

(ख) तहसील- रघुराजनगर

0.020

612/2

(ग) नगर/ ग्राम- पोईंधाखुर्द

(घ) क्षेत्रफल-0.111 हेक्टेयर .

612/3

खसरा नम्बर

665/1

0.012 अर्जित रकबा (हे. में)

665/2

0.010

0.013

669/1

31/2/1

(1) 33

0.010

669/2

(2) 0.015 0.083

81/379/1

0.128

975/2/1/1

योग .. 0.111

0.412

योग .

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यकता है- कार्यपालन यंत्री, बाणसागर पक्का बांध संभाग क्रमांक -3 , देवलोंद, जिला शहडोल ( मध्यप्रदेश ) द्वारा बाणसागर परियोजना नहर कार्य यूनिट -2 अंतर्गत मझगवां शाखा नहर के निर्माण हेतु.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यकता है- कार्यपालन यंत्री, बाणसागर पक्का बांध संभाग क्रमांक -3, देवलोंद, जिला शहडोल ( मध्यप्रदेश ) द्वारा बाणसागर परियोजना नहर कार्य यूनिट-2 अंतर्गत मझगवां शाखा नहर के निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन ) , जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू- अर्जन ) , जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है .

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 जुलाई 2023

6492

अर्जित रकबा

खसरा नम्बर

(हे. में)

(2)

(1)

0.108

245/11

योग 0.108 क्र. 862- भू- अर्जन-2023 . चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 संशोधन (क्रमांक एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन (म. प्र. शासन/ निजी खाता )

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यकता है- कार्यपालन यंत्री, बाणसागर पक्का बांध संभाग क्रमांक-3 , देवलोंद, जिला शहडोल ( मध्यप्रदेश ) द्वारा बाणसागर परियोजना नहर कार्य यूनिट-2 अंतर्गत मझगवां शाखा नहर के निर्माण हेतु.

(क) जिला- सतना

(ख) तहसील- रघुराजनगर

(ग ) नगर/ग्राम- लिलौरी

(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर (भू- अर्जन ) , जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

(घ) क्षेत्रफल-0.236 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

अर्जित रकबा (हे. में)

(2)

(1)

0.084

306/1/1

0.152

306/1/3

योग .. 0.236

क्र. 864- भू- अर्जन-2023 .-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 2013 संशोधन (क्रमांक एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन (म. प्र. शासन/निजी खाता )

(क) जिला- सतना

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यकता है- कार्यपालन यंत्री , बाणसागर पक्का बांध संभाग क्रमांक-3 , देवलोंद, जिला शहडोल ( मध्यप्रदेश) द्वारा बाणसागर परियोजना नहर कार्य यूनिट -2 अंतर्गत मझगवां शाखा नहर के निर्माण हेतु.

(ख) तहसील- रघुराजनगर

(ग ) नगर/ग्राम- पोईंधाकला

(घ) क्षेत्रफल-0.057 हेक्टेयर.

(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर (भू-अर्जन ) , जिला सतना के न्यायालय में किया जासकता है.

खसरा नम्बर

अर्जित रकबा (हे. में)

(2) 0.013

(1) 178/4/1

178/5

0.044 योग .. 0.057 क्र. 863 - भू-अर्जन-2023. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 संशोधन (क्रमांक एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन (म. प्र. शासन/निजी खाता )

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यकता है- कार्यपालन यंत्री , बाणसागर पक्का बांध संभाग क्रमांक-3, देवलोंद, जिला शहडोल ( मध्यप्रदेश) द्वारा बाणसागर परियोजना नहर कार्य यूनिट-2 अंतर्गत मझगवां शाखा नहर के निर्माण हेतु.

(क) जिला-सतना

(ख) तहसील- रघुराजनगर

(ग) नगर/ ग्राम- नीमी

(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू- अर्जन ) , जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है .

(घ) क्षेत्रफल-0.108 हेक्टेयर.

6493

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 जुलाई 2023

भाग 1 ]

क्र. 865 - भू- अर्जन-2023. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 संशोधन (क्रमांक एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन ( म. प्र. शासन/निजी खाता )

(क) जिला- सतना

(ख ) तहसील- रघुराजनगर

(ग) नगर/ग्राम- बारीकला

(घ) क्षेत्रफल-0.788 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

अर्जित रकबा (हे. में)

(2)

(1)

0.029

101/1/1/2 101/1/2 101/2/1 101/2/2

0.045

138/1

162/1

0.072

162/2

0.031

163/1 163/2/1 163/2/2

162/3

0.038

164/1 164/2

0.014

165/1/1 165/1/2 165/2/1 165/2/2

0.025

0.034

166/523/1/1 166/523/1/2 166/523/1/3 166/523/2 342/3/2

0.030

355/4/1

0.003

366/1

(2)

(1)

0.035

367/1

0.270

406/2

0.010

440/2

0.142

443/1/2

0.010

444/2

0.788

योग ..

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यकता है- कार्यपालन यंत्री, बाणसागर पक्का बांध संभाग क्रमांक -3 , देवलोंद, जिला शहडोल ( मध्यप्रदेश ) द्वारा बाणसागर परियोजना नहर कार्य यूनिट -2 अंतर्गत मझगवां शाखा नहर के निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर (भू-अर्जन ) , जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

क्र. 866 - भू-अर्जन-2023 .-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 संशोधन (क्रमांक एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन (म. प्र. शासन/निजी खाता )

(क) जिला- सतना

(ख) तहसील- रघुराजनगर

(ग ) नगर/ ग्राम- फुटौंधा

(घ ) क्षेत्रफल-0.073 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

अर्जित रकबा (हे. में)

(2)

(1)

0.020

481

0.053

487/1/1/2

0.073

योग .

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यकता है- कार्यपालन यंत्री, बाणसागर पक्का बांध संभाग क्रमांक -3 , देवलोंद , जिला शहडोल ( मध्यप्रदेश ) द्वारा बाणसागर परियोजना नहर कार्य यूनिट -2 अंतर्गत मझगवां शाखा नहर के निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर (भू-अर्जन) , जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

6494

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 7 जुलाई 2023

क्र. 867- भू- अर्जन-2023 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 2013 संशोधन (क्रमांक एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये

आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन (म. प्र. शासन/निजी खाता)

(क) जिला- सतना

(ख) तहसील- बिरसिंहपुर

(ग) नगर/ग्राम- बहेरा

(घ) क्षेत्रफल-0.075 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

अर्जित रकबा (हे. में)

(2)

(1)

147

0.005

0.070

144/2/1

योग .. 0.075

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यकता है- कार्यपालन यंत्री , बाणसागर पक्का बांध संभाग क्रमांक -3 , देवलोंद, जिला शहडोल ( मध्यप्रदेश ) द्वारा बाणसागर परियोजना नहर कार्य यूनिट-2 अंतर्गत मझगवां शाखा नहर के निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन ) , जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

क्र. 868- भू- अर्जन-2023 . चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 2013 संशोधन (क्रमांक एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन (म. प्र. शासन/निजी खाता )

(क) जिला-सतना

(ख ) तहसील - बिरसिंहपुर

(ग) नगर/ग्राम- रेउहान

(घ) क्षेत्रफल-0.028 हेक्टेयर .

अर्जित रकबा

खसरा नम्बर

(हे. में)

(2)

(1)

446/1

0.028

446/2

योग . 0.028

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यकता है- कार्यपालन यंत्री, बाणसागर पक्का बांध संभाग क्रमांक -3 , देवलोंद, जिला शहडोल ( मध्यप्रदेश ) द्वारा बाणसागर परियोजना नहर कार्य यूनिट-2 अंतर्गत मझगवां शाखा नहर के निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर ( भू- अर्जन ) , जिला सतना के न्यायालय में किया जासकता है.

क्र. 869 - भू- अर्जन-2023 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 संशोधन (क्रमांक एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन (म. प्र. शासन/निजी खाता )

(क) जिला- सतना

(ख) तहसील-बिरसिंहपुर

(ग ) नगर/ग्राम- माजन

(घ) क्षेत्रफल-0.706 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

अर्जित रकबा (हे. में)

(2)

0.172

0.036

(1) 4 136/32/1 213

0.498 योग .. 0.706

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यकता है- कार्यपालन यंत्री , बाणसागर पक्का बांध संभाग क्रमांक -3 , देवलोंद , जिला शहडोल ( मध्यप्रदेश ) द्वारा बाणसागर परियोजना नहर कार्य यूनिट -2 अंतर्गत मझगवां शाखा नहर के निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर (भू-अर्जन ) , जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

भाग 1 ]

6495

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 जुलाई 2023

क्र. 870- भू- अर्जन-2023.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 2013 संशोधन (क्रमांक एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन (म. प्र. शासन/निजी खाता )

(क) जिला- सतना

(ख ) तहसील-बिरसिंहपुर

(ग ) नगर/ ग्राम- सुजावलखुर्द

(घ) क्षेत्रफल-0.339 हेक्टेयर.

अर्जित रकबा

खसरा नम्बर

(हे. में)

(1)

(2)

129/1/1

0.090

129/2

0.040

130/2

0.028

0.034

131

132

0.015

147/2/1

0.004

163/2

0.026

163/4

0.102 योग .. 0.339

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यकता है- कार्यपालन यंत्री, बाणसागर पक्का बांध संभाग क्रमांक-3 , देवलोंद, जिला शहडोल ( मध्यप्रदेश ) द्वारा बाणसागर परियोजना नहर कार्य यूनिट-2 अंतर्गत मझगवां शाखा नहर के निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन ) , जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

क्र. 871 - भू- अर्जन-2023.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 संशोधन (क्रमांक एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन (म. प्र. शासन/निजी खाता )

(क) जिला- सतना

(ख ) तहसील-बिरसिंहपुर

(ग) नगर/ ग्राम- हलियाकला

(घ) क्षेत्रफल-0.854 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

अर्जित रकबा

(हे. में)

(1)

(2)

155/1

0.036

155/2

156

0.110

0.015

157

158/1

0.031

161

0.048

162

0.026

163/11

0.250

163/2

0.305

199

210

0.013

218/1

0.020

0.854

योग .

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यकता है- कार्यपालन यंत्री, बाणसागर पक्का बांध संभाग क्रमांक -3 , देवलोंद, जिला शहडोल ( मध्यप्रदेश ) द्वारा बाणसागर परियोजना नहर कार्य यूनिट-2 अंतर्गत मझगवां शाखा नहर के निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू- अर्जन ) , जिला सतना के न्यायालय में किया जासकता है.

क्र. 872- भू- अर्जन-2023. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 संशोधन (क्रमांक एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन ( म. प्र. शासन/निजी खाता)

(क) जिला- सतना

(ख) तहसील-विरसिंहपुर 6496

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 जुलाई 2023

(ग) नगर/ग्राम- सलैया

(घ) क्षेत्रफल-0.020 हेक्टेयर .

खसरा नम्बर

अर्जित रकबा (हे. में)

(2)

(1)

0.020

215/2

0.020

योग ..

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यकता है- कार्यपालन यंत्री, बाणसागर पक्का बांध संभाग क्रमांक-3 , देवलोंद, जिला शहडोल ( मध्यप्रदेश ) द्वारा बाणसागर परियोजना नहर कार्य यूनिट -2 अंतर्गत मझगवां शाखा नहर के निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर (भू- अर्जन ) , जिला सतना के न्यायालय में किया जासकता है.

क्र. 873- भू-अर्जन-2023. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 2013 संशोधन (क्र. एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन (म . प्र. शासन/निजी खाता )

(क) जिला- सतना

(ख) तहसील- बिरसिंहपुर

(ग) नगर/ग्राम- बड़खेर

(घ) क्षेत्रफल-0.279 हेक्टेयर.

अर्जित रकबा

खसरा नम्बर

(हे. में)

(2)

(1)

0.065

738/5

756/2

0.010

0.034

759/2

0.170

760/2

0.279

योग ..

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यकता है- कार्यपालन यंत्री, बाणसागर पक्का बांध संभाग क्रमांक -3 , देवलोंद, जिला शहडोल ( मध्यप्रदेश ) द्वारा बाणसागर परियोजना नहर कार्य यूनिट-2 अंतर्गत मझगवां शाखा नहर के निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर (भू-अर्जन) , जिला सतना के न्यायालय में किया जासकता है .

क्र. 874- भू- अर्जन-2023. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 संशोधन (क्र. एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन (म. प्र. शासन/निजी खाता )

(क) जिला- सतना

(ख) तहसील - बिरसिंहपुर

(ग) नगर/ग्राम-तिघरा

(घ) क्षेत्रफल-0.060 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

अर्जित रकबा (हे. में)

(2)

(1)

0.016

93

0.017

94

0.027

103

योग . 0.060

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यकता है- कार्यपालन यंत्री, बाणसागर पक्का बांध संभाग क्रमांक-3 , देवलोंद, जिला शहडोल ( मध्यप्रदेश) द्वारा बाणसागर परियोजना नहर कार्य यूनिट-2 अंतर्गत मझगवां शाखा नहर के निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर (भू-अर्जन) , जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अनुराग वर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

6497

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 जुलाई 2023

भाग 1 ]

कार्यालय , सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी , ( राजस्व) , जोबट , जिला

अलीराजपुर मध्यप्रदेश

जोबट, दिनांक 1 जून 2023 प.क्र. - 777- री - 1 - भू-अर्जन- 2023- रा.प्र.क्र. -04-1-82-20प्ररुप23 "घ"

{नियम- 6 देखिए }

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम , 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक-1977 /री-1 / भू-अर्जन/2022, जोबट, दिनांक 30.11.2022 द्वारा , राज्य सरकार ने नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद थांदला सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत पम्प हाऊस क्रमांक-3 से डी.सी. - 1 तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईपलाइन में जल परिवहन हेतु ग्राम कन्वादुदल प.ह.न. 36/92 रा.नि.मं. 03 बोरी तहसील- जोबट जिला आलीराजपुर में भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 16.12.2022 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित

ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

::अनुसूची::

तहसील

जिला

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का क्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

1

2

3

4

0.082

161

जोबट

अलीराजपुर

0.024

156/2

0.085

155

ग्राम

कन्वादुदल

प.ह.न.

36/92

40

0.010

0.010

41

जोबट

27

0.035

अलीराजपुर

42

0.044

ग्राम -

कन्वादुदल

प.ह.न.

36/92

0.030

44

46/1

0.029

47

0.013

0.022

46/2

0.384

11

कुल योग

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 जुलाई 2023

6498

प.क्र.- 779-री-1-भू-अर्जन- 2023 - रा.प्र.क्र. - 03-अ-82-2022-23

प्ररुप- "घ"

{ नियम- 6 देखिए }

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम , 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक-1972 /री-1 / भू-अर्जन / 2022, जोबट, दिनांक 30.11.2022 द्वारा , राज्य सरकार ने नर्मदा-झाबुआ पेटलावद थांदला- सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत पम्प हाऊस क्रमांक-3 से डी.सी. -1 तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईपलाइन में जल परिवहन हेतु ग्राम पाटबर्डी, प.ह.न.-37/93 , रा.नि.मं.-03 , बोरी , तहसील- जोबट, जिला-आलीराजपुर में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 16.12.2022 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा -4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन , बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

::अनुसूची::

तहसील

जिला

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

4

5 2

3

1

962

0.018 जोबट ग्राम-पाटबर्डी,

अलीराजपुर

प.ह.न.

860

0.018

-37/93

863

0.008

862

0.016

865

0.006 6499

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 जुलाई 2023

भाग 1 ]

जिला

तहसील

खसरा

1

ग्राम / पटवारी

हल्का क्रमांक

1

2

3

अलीराजपुर जोबट

कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

4

5

823

0.018

811

0.034

ग्राम-पाटबर्डी,

प.ह.न.

-37/93

810

0.003

812

0.003

814/2

0.038

815/1

0.023

819

0.024

818/2

0.063

735

0.025

737

0.034

741

0.004

16

0.335

कुल योग

[ भाग 1 6500

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 7 जुलाई 2023

प.क्र.- 781- री-1-भू- अर्जन-2023- रा.प्र.क्र.-05-अ-82-2022-23

प्ररुप- "घ"

{ नियम- 6 देखिए }

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम , 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक-1982 /री-1 / भू-अर्जन / 2022 , जोबट , दिनांक 30.11.2022 द्वारा , राज्य सरकार ने नर्मदा- झाबुआ- पेटलावद - थांदला- सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत पम्प हाऊस क्रमांक -3 से डी.सी.-1 तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईपलाइन में जल परिवहन हेतु ग्राम केसुरिया बारी प.ह.न. 36/92 रा.नि.मं. 03 बोरी तह. जोबट जिला आलीराजपुर में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 16.12.2022 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन , बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

::अनुसूची :

तहसील

जिला

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

3

2

1

0.019

ग्राम

95/108

जोबट

अलीराजपुर

0.033

95/107

केसुरिया बारी प.ह.न.

0.010

95/104

36/92

0.100

95/105

0.060

88 6501

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 जुलाई 2023

भाग 1 ]

तहसील

जिला

ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक

2

3 1

अलीराजपुर जोबट

ग्राम केसुरिया बारी प.ह.न. 36/92 खसरा कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

4

5

76

0.033

0.019

78

0.009

77

87

0.019

81

0.010

80

0.015

86

0.012

0.024

84

83

0.027

0.010

79

15

0.400

कुल योग

देवकीनंदन सिंह, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) .

6502

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 जुलाई 2023

कार्यालय , सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी , (राजस्व) , जिला धार ,

मध्यप्रदेश

सरदारपुर, दिनांक 23 जून 2023 प.क्र.- 2041-री--1-भू-अर्जन- 2023 - रा.प्र.क्र.-0049-

अ-82-2022-23

प्ररुप- "ख"

[ नियम- 5 का उपनियम (2) }

अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद थांदला सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत डी.सी. - 2 से बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईप नहर डी.एम.- 06 की ब्रांच गाईनर पाईप नहर एल.एम.- 07 व एल.एम.-10 व एल.एम.- 10 की माईनर पाईप नहर आर.एस.एग -2 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम-बिछिया, प.ह.नं. - 55, तहसील- सरदारपुर, जिला धार मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30 , मनावर, जिला- धार (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है , जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों काअर्जन) अधिनियम , 2012 (कगांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूगि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सरदारपुर, जिला- धार गध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

::अनुसूची::

जिला

तहसील ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक

खसरा क्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) 1

3

2

4

5

धार

15/2

0.040 सरदारपुर ग्राम-बिछिया, प.ह.नं.-55,

0.006

14/3

15/1

0.011

13

0.031

9/1

0.015 6503

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 जुलाई 2023

भाग 1 ]

तहसील

जिला

ग्राम / पटवारी हल्का कमांक

3

2

1

धार

सरदारपुर ग्राम- बिछिया, प.ह.नं.-55, खसरा कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

0.019

2

0.055

4

0.014

12/2

0.016

12/1

0.003

1/2

0.024

1/6

0.010

1/4

0.024

1/7

0.026

1/5

0.023

45/2

0.012

45/3

0.016

49/2

0.035

49/3

0.004

49/5

0.092

49/4

0.033

49/6

0.046

49/8

0.012

55/3

0.012

55/2

0.008

53/5

0.010

55/1

0.002

62/1

0.041

59

0.011

58/1/1

0.023

58/1/2

0.032

121/2

0.011

121/1

0.049

120/4

0.024

393/1 [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 7 जुलाई 2023

6504

//

जिला

तहसील ग्राम / पटवारी हल्का कमांक

3

2

1

धार

सरदारपुर ग्राम-बिछिया, प.ह.नं.-55 खसरा

कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

0.069

394/1

0.031

394/2/1

0.017

394/2/2

0.001

394/2/3

0.011

413/4

0.034

414/2

0.029

414/1

0.022

415/1

0.030

423/3

0.030

423/2/1

0.042

423/1

0.010

423/2/2

0.022

559

1.138

47

कुल योग

6505

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 7 जुलाई 2023

भाग 1 ]

प.क्र.-2046-री--1-भू-अर्जन- 2023 - रा.प्र.क्र.- 0051-अ-82-2022-23

प्ररुप- "ख "

{ नियम- 5 का उपनियम (2) }

अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद थांदला सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत डी.सी.-2 से बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईप नहर डी.एम. -06 एवं उसकी ब्रांच माईनर पाईप नहर एल.एम.-07 व एल. एम. -2 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम- खमालिया, प.ह.नं.-81, तहसील- सरदारपुर, जिला धार मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30 , मनावर, जिला- धार (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है , जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम , 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूगि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , सरदारपुर, जिला- धार गध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

::अनुसूची::

तहसील

जिला

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

4

5

3

2

1

0.005

189/1/1

धार सरदारपुर ग्राम- खमालिया, प.ह.नं.-81 ,

0.118

189/1/2

0.010

190

0.036

187/2

0.038

187/1 [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 जुलाई 2023

6506

जिला        तहसील     ग्राम / पटवारी     खसरा       उपयोग के अधिकार
                        हल्का कमांक      कमांक      के लिये अर्जित की
                                                     जाने वाली भूमि
                                                       (हेक्टेयर में)
  1           2            3               4              5
धार       सरदारपुर   ग्राम- खमालिया,     185/2          0.021
                                         185/1          0.019
                       प.ह.नं.-81 ,
                                          184           0.032
                                         182/2          0.028
                                         176/2          0.059
                                         176/1          0.010
                                         170/1          0.039
                                         338/1          0.027
                                         170/2          0.007
                                         170/3          0.008
                                         170/4          0.008
                                         170/5          0.007
                                         161/2          0.010
                                         159/2          0.024
                                         160/2          0.014
                                         159/1          0.010
                                        155/3/1         0.011
                                         155/2          0.049
                                          9/1           0.007
                                         340/2          0.044
                                         101/2          0.030
                                          99            0.039
                                          103           0.002
                                          22            0.037
                                          19            0.099
                                           16            0.056
                                           15           0.014
                                          9/6            0.052
                                          9/5           0.017
                                         9/4/1          0.011
                                         340/3           0.002
                                          9/3           0.008
                                        155/4/2          0.007
                                          9/2           0.012
                                           7            0.057
                                          48            0.044
                                         155/3/2         0.005
                                        155/3/3          0.008
                                        155/4/1          0.008

6507

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 जुलाई 2023

भाग 1 ]

/

जिला

तहसील

//

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी हल्का कमांक

1

2

3

धार

सरदारपुर

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

0.006

154

0.005

153/3

ग्राम- खमालिया,

प.ह.नं.-81

 153/2         0.018
 153/1         0.016
  98           0.018
  94           0.019
  95           0.023
 30/2          0.023
 30/3          0.039
 41/1          0.026
41/2/1         0.030
 41/2/2        0.014
  39           0.025
 44/1          0.040
 50/1          0.089
  50/2         0.020
 50/3          0.021
 47/2          0.047
 389/4         0.008
387/1/1        0.026
 342/1         0.041
  345          0.004
346/1/2        0.008
346/1/1        0.018
  68           1.733

कुल योग

[ भाग 1 6508

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 जुलाई 2023

प.क्र.-2051- री--1-भू-अर्जन- 2023- रा.प्र.क्र.- 0021-3-82-2022-23

प्ररुप- "ख "

{ नियम- 5 का उपनियम (2 ) }

अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद थांदला सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत डी.सी. -2 से बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईप नहर डी.एम. -06 की ब्रांच गाईनर पाईप नहर एल.एम. - 07 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम- बड़ोदिया, प.ह.नं. -80 , तहसील-सरदारपुर, जिला धार मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30 , मनावर, जिला- धार (म.प्र. ) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है , जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है , उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम , 2012 (क्रमांक 5 रान् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार , उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर , भूगि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , सरदारपुर, जिला- धार मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

::अनुसूची::

जिला

तहसील

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) 2

4

3

5 1

धार

0.044

59

सरदारपुर ग्राम- बड़ोदिया, प.ह.नं.-80,

0.050

65

60

0.022

0.019

62

0.010

36/3 6509

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 जुलाई 2023

भाग 1 ]

//

तहसील

जिला

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी हल्का कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

4

5

3

2

1

0.028

42/1

धार

सरदारपुर ग्राम- बड़ोदिया, प.ह.नं.-80,

0.023

38/5

0.043

43

0.009

38/3

38/4

0.017

0.030

36/2/2

0.009

36/2/1

0.010

35/1/1

0.017

34/2

0.003

34/1

0.006

102

0.030

103

0.008

104

0.027

110

0.018

130/1

0.027

106/1

0.029

106/2

0.030

107/2

0.013

109

0.034

123/3

0.023

123/5

0.034

123/6

0.036

394/1

0.020

399/1

0.013

399/2

0.009

399/3

0.044

407

0.023

412

0.010

413/1/1/1 [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 जुलाई 2023

6510

//

तहसील

जिला

//

खसरा

कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का कमांक

3 1

2

धार

सरदारपुर

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

0.030

417

ग्राम- बड़ोदिया, प.ह.नं.-80 ,

0.038

367

0.024

416

0.052 366/1

0.017

363

0.006 419/2

0.026 419/3

0.046 443

0.033

444/2

0.045 444/1

0.034 446/7

0.037 446/4

0.054 446/3

47

कुल योग

/ 1.210 6511

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 जुलाई 2023

भाग 1 ]

प.क्र.- 2056- री-1-भू- अर्जन- 2023- रा.प्र.क्र.-0073- ब-121-2023-24

प्ररुप- "ख "

{ नियम- 5 का उपनियम (2) }

अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा- झाबुआ-पेटलावद थांदला सरदारपुर गाईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत डी.सी.-2 से बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईप नहर डी.एम. -01 की ब्रांच माईनर पाईप नहर एल.एम. - 17 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम- दन्तोली , प.ह.नं.-70 , रा.नि.मं. -04 , दसई , तहसील- सरदारपुर, जिला धार मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30, मनावर , जिला- धार (म.प्र. ) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अत्तएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है , जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, गध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम , 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य रारकार , उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा -3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूगि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , सरदारपुर, जिला- धार मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

::अनुसूची::

तहसील

जिला

खसरा क्रमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का क्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

3

2

1

0.028

374/2

धार

ग्राम - दन्तोली,

सरदारपुर

प.ह.नं.-70

419/1            0.019
 375             0.013
376/1            0.061
376/2            0.032

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 7 जुलाई 2023

6512

//

जिला

तहसील

//

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी हल्का कमांक

2

3 1

धार

सरदारपुर

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

0.009

373

ग्राम - दन्तोली, प.ह.नं.-70

0.088

370/3

0.027

379

0.033

380

0.028

381/1

0.048

383/1

0.009

385/1

0.022

385/2

0.025

386/2

0.031

388

0.014

393

0.041

390/1

0.005

394

0.018

354

0.016

353

0.032

352

0.041

396

0.030

397/1

0.021

400

0.016

397/2/2

0.015

397/2/1

0.033

351

0.021

50/3

0.013

50/2

0.015

50/1

0.055

49/8

0.016

49/7

0.002

54

0.038

55/2 6513

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 जुलाई 2023

भाग 1 ]

जिला

तहसील

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का कमांक

3

2

1

धार सरदारपुर

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

0.048

79

ग्राम - दन्तोली,

प.ह.नं.-70

0.029

77/6

0.019

78

0.023

75

0.009

90

0.050

95

0.017

91

96/2

0.014

0.035

99

98

0.010

0.044

102

0.038

103/1

1.251

46

कुल योग

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 7 जुलाई 2023

6514

प.क्र.- 2061- री--1-भू-अर्जन- 2023-रा.प्र.क्र.-0068- ब-121-2023-24

प्ररुप- "ख "

{ नियम- 5 का उपनियम (2) }

अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद थांदला सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत डी.सी. - 2 से बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईप नहर डी.एम.-01 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम- तलोण्डा, प.ह.नं. -70 , रा.नि.मं. -04, दसई, तहसील- सरदारपुर, जिला धार मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30 , मनावर, जिला- धार (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है , जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम , 2012 (कमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा -3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर , भूमि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , सरदारपुर, जिला- धार मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

::अनुसूची::

जिला

तहसील

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

4

5

3

2

1

0.010

74/3

धार सरदारपुर

0.049

90/1

ग्राम- तलोण्डा, प.ह.नं.-70 ,

0.015

90/2

0.048

88/97

0.020

88/7

0.009

20

06

0.151

कुल योग

6515

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 जुलाई 2023

भाग 1 ]

प.क्र.- 2066- री--1-भू-अर्जन- 2023 - रा.प्र.क्र.- 0069- ब-121-2023-24

प्ररुप- "ख "

{ नियम- 5 का उपनियम (2 ) }

अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद थांदला सरदारपुर गाईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत डी.सी.- 2 से बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईप नहर डी.एम.- 01 की ब्रांच माईनर पाईप नहर एल.एम. -17 एवं एल.एग -17 की ब्रांच माईनर पाईप नहर आर.एस.एम. -12 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम-गोन्दीखेड़ा, प.ह.नं.-71 , रा.नि.मं.-04 , दसई, तहसील- सरदारपुर, जिला धार मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग कमांक-30 , मनावर, जिला- धार (म.प्र. ) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट विछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है . उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों काअर्जन) अधिनियम, 2012 (कमांक- 5 रान् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उरागें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , सरदारपुर, जिला- धार गध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

::अनुसूची::

तहसील

जिला

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्काकमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

3

2

1

160/2

0.013 धार

ग्राम-गोन्दीखेड़ा,

सरदारपुर

0.012

158/3

0.022

प.ह.नं.-71 ,

158/2

0.017

158/1

0.080

128/6

0.043

129

0.187

06

कुल योग

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 जुलाई 2023

6516

प.क्र.-2071 -री-1-भू- अर्जन - 2023 - रा.प्र.क्र. - 0075- ब-121-2023-24

प्ररुप- "ख"

{ नियम- 5 का उपनियम (2) }

अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद-थांदला-सरदारपुर गाईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत डी.सी.-2 से बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईप नहर डी.एम. - 01 की ब्रांच माईनर पाईप नहर आर.एम.-7 एवं आर. एम. -13 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम- सगवाल, प.ह.नं.-89, रा.नि.मं.-04 , दसई, तहसील-सरदारपुर, जिला धार मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30, मनावर, जिला- धार (म.प्र. ) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में , जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है , जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम , 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूगि में हितबद्ध है , उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियमकी धारा-3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , सरदारपुर, जिला- धार मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

::अनुसूची::

तहसील

जिला

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का क्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

3

2

1

0.045

470/5/1

धार

सरदारपुर ग्राम-सगवाल, प.ह.नं.-89

0.052

470/4/1

0.012

470/4/2

0.014

470/2

0.030

470/3 6517

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 जुलाई 2023

भाग 1 ]

तहसील

जिला

ग्राम / पटवारी हल्का कमांक

2

3 1

धार

सरदारपुर ग्राम-सगवाल , प.ह.नं.-89, खसरा क्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

0.020

469

0.014

334/2

0.016

337/1

0.060

333

0.017

329/2

0.011

329/1

0.040

327/2

0.016

327/1/2

0.020

327/1/1

0.015

395

0.049

19/4

0.021

116/2/1

0.014

116/1

0.037

115

0.008

99/2/2

0.087

100

0.026

102

41

0.017

42

0.052

43/2

0.029

73

0.057

48/1

0.059

50/1

0.028

72/2/1

0.018

72/2/2

0.018

72/2/3

0.044

72/1/1

0.003

71/2

0.019

69/1/3

0.060

69/2

0.035

71/1/2

0.015

70/2/2

0.007

2

1.085

37

कुल योग

+ [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 7 जुलाई 2023

6518

प.क्र.-2076- री--1-भू-अर्जन- 2023 - रा.प्र.क्र.-0072- ब-121-2023-2

प्ररुप- "ख "

{ नियम- 5 का उपनियम (2) }

अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद-थांदला- सरदारपुर गाईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत डी.सी. -2 से बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईप नहर डी.एम.- 01 की ब्रांच माईनर पाईप नहर एल.एम.- 15 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम- लेडगांव, प.ह.नं. -72, रा.नि.मं. -04 , दसई , तहसील-सरदारपुर, जिला धार गध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30, मनावर , जिला- धार (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम , 2012 (कगांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूगि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सरदारपुर, जिला- धार गध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

::अनुसूची::

तहसील

जिला

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का क्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

2

3

1

0.100

2046

धार सरदारपुर ग्राम -लेडगांव, प.ह.नं.-72,

0.004

2048

0.104

02

कुल योग

6519

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 7 जुलाई 2023

भाग 1 ]

प.क्र.-2081- री--1-भू-अर्जन-2023- रा.प्र.क्र.-0074- ब- 121-2023-24

प्ररुप- "ख "

{ नियम- 5 का उपनियम (2 ) }

अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा - झाबुआ-पेटलावद-थांदला- सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत डी.सी.-2 से बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईप नहर डी. एग.- 01 की ब्रांच माईनर पाईप नहर एल.एम. -17 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम सेमलखेड़ी कला, प.ह.नं.-66 , रा.नि.मं.-04, दसई , तहसील- सरदारपुर, जिला धार मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30 , मनावर , जिला- धार (म.प्र. ) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में , जिसमें भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम , 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा -3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूगि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सरदारपुर, जिला- धार मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

:: अनुसूची::

खसरा

तहसील

जिला

कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्काकमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

4

5

2

3

1

0.008

80

धार सरदारपुर

0.021

83

ग्राम-सेमलखेड़ी कला, प.ह.नं. -66 ,

0.040

82

0.019

78

0.010

81

0.035

77/2

धार सरदारपुर

0.030

75

0.009

79

ग्राम-सेमलखेड़ी कला, प.ह.नं. -66,

0.172

08

कुल योग

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 जुलाई 2023

6520

प.क्र.-2086- री-1-भू-अर्जन-2023 - रा.प्र.क्र.-0071- ब-121-2023-24

प्ररुप- "ख "

{ नियम- 5 का उपनियम (2) }

अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा- झाबुआ-पेटलावद थांदला सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत डी.सी. -2 से बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईप नहर डी.एम.-01 की ब्रांच माईनर पाईप नहर एल.एम.- 17 की ब्रांच माईनर पाईप नहर आर.एस.एम. -12 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम- कोठड़ा खुर्द, प.ह.नं. -71 , रा.नि.मं.-04, दसई, तहसील- सरदारपुर, जिला धार मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30 , मनावर, जिला धार (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम , 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है , उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियमकी धारा-3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सरदारपुर, जिला धार गध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

::अनुसूची::

तहसील

जिला

खसरा क्रमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

3

2

1

0.042

634/1

धार सरदारपुर

0.062

634/2

ग्राम- कोठड़ा खुर्द, प.ह.नं.

-71,

636/3

0.031

0.035

638

0.025

633/2

0.021

619/3

धार

ग्राम-कोठड़ा

सरदारपुर

0.008

619/8

0.010

619/7

खुर्द, प.ह.नं. -71,

619/4

0.010

0.019

619/1

618

0.011

11

कुल योग

/ 0.274 6521

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 जुलाई 2023

भाग 1 ]

प.क्र.- 2091-री- 1-भू- अर्जन- 2023 - रा.प्र.क्र. - 0046- ब- 82-2022-23

प्ररुप- "ख "

{ नियम- 5 का उपनियम (2 ) }

अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा- झाबुआ-पेटलावद थांदला सरदारपुर गाईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत डी.सी. - 2 से बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईप नहर डी.एम. - 01 की ब्रांच माईनर पाईप नहर आर.एम.- 7 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम- रालामण्डल, प.ह.नं.-88 , रा.नि.मं. दसई , तहसील-सरदारपुर, जिला धार गध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30 , मनावर, जिला- धार (म.प्र. ) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों काअर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उरागें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है , उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा -3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूगि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , सरदारपुर, जिला- धार मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

::अनुसूची::

तहसील

जिला

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्काकमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

4

5

3

2

1

0.038

169/1/1

धार

सरदारपुर

0.078

167

0.040

ग्राम-रालामण्डल, प.ह.नं.-88 ,

166/2

0.031

166/1

0.057

164/2

0.033

163

0.014

174/1/2

0.291

07

कुल योग

6522

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 जुलाई 2023

[ भाग 1

प.क्र.-2096-री-1-भू-अर्जन-2023 - रा.प्र.क्र.- 0070- ब- 121-2023-24

प्ररुप- "ख "

{ नियम- 5 का उपनियम (2) }

अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद- थांदला- सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत डी.सी.-2 से बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईप नहर डी.एम.-01 की ब्रांच माईनर पाईप नहर आर.एम. - 7 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम- केशरपुरा तेली, प.ह.नं.- 88 , रा.नि.मं.- दसई, तहसील- सरदारपुर, जिला धार मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30 , मनावर , जिला- धार (म.प्र. ) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है , जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , सरदारपुर, जिला- धार मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

::अनुसूची::

जिला

तहसील ग्राम / पटवारी हल्का कमांक

खसरा कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) 1

2

3

4

5 धार

77

0.013 सरदारपुर

78

0.043

ग्राम - केशरपुरा तेली, प.ह.नं.-88,

70/2/3

0.094

70/2/2

0.004

69/1

0.031 6523

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 जुलाई 2023

भाग 1 ]

जिला

तहसील ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक

                                        खसरा       उपयोग के अधिकार
                                        कमांक      के लिये अर्जित की
                                                    जाने वाली भूमि
                                                      (हेक्टेयर में)
 1            2            3              4              5
धार       सरदारपुर   ग्राम- केशरपुरा   69/2/1          0.021
                         तेली,         69/2/2          0.023
                                        69/3           0.034
                      प.ह.नं.-88 ,
                                        67/2           0.030
                                        67/1           0.063
                                        50/5           0.022
                                        132            0.005
                                        50/4           0.055
                                        50/3           0.082
                                      50/6/1/1/1       0.096
                                         51            0.030
                                        133            0.020
                                        53/2           0.004
                                        126            0.008
                                        53/3           0.025
                                        54/1           0.005
                                        56/3           0.039
                                         58            0.012
                                        56/2           0.008
                                       57/3/1          0.007
                                       57/3/2          0.009
                                        104            0.009
                                        107            0.005
                                       134/2           0.022
                                       127/6           0.025
                                        127/5          0.024
                                       127/4           0.011
                                       127/3           0.011
                                        127/2          0.011
                                       127/1           0.011
                                        125/2          0.003
                                        36            0.915

कुल योग

राहुल चौहान , सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) .

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 7 जुलाई 2023

6524

कार्यालय , कलेक्टर , जिला राजगढ़ (ब्यावरा ) , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश

शासन , राजस्व विभाग

क्र.-7219-भू-अर्जन-2023

राजगढ़ , दिनांक 27 जून 2023

क्रमांक /14 /अ४% भू-अर्जन / 2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतित होता है कि संलग्न अनुसूची (2 ) के खाने (5 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची (2 ) के खाने (7 ) में उसके समाने दिये गये सर्वजानिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पडने की संभावना है ।

प्रकरण क्रमांक चूंकि राज्य शासनशार को इस बात का समाधान हो गया है कि अनुसूची क्र0 1 में ब्यावरा भोपाल नई बडी रेल लाईन परियोजना "ब्यावरा" स्टेशन से भोपाल परियोजना हेतु भूमि का अर्जन हेतु तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ की आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है, अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनवतर्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है , कि निम्न वर्णित अनुसूची 2 की स.क. (7) में अंकित सर्वजानिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।

अनुसूची(1 )

ग्राम तुर्कीपुरा

विवरण सण्क्रण

2 1

निजी

भूमि

तहसील नरसिंहगढ़

अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा हे०

असिंचित

सिंचित

कुल

4

5

3

7.834

7.834

अनुसूची(2)

स ०क ०

प्रभावित कृषक का नाम

2

1

1

मूलचन्द्र पिता हरलाल ,ज्ञानसिंह ,ओमप्रकाश संतोष कुमार पिता बाबूलाल , फूलवति बाई बेवा बाबूलाल रमेश कुमार रूगनाथ पिता हरलाल जाति चमार निवासी गीलाखेडी

विवरण खसरा नं०

सिचित/ असिचित कुल भूमि का रकबा

प्रभावित भूमि

6

7 4

5

3

ر

सिंचित

0.140

0.632

216/13

रामगंज मण्डीसे भोपाल नई बडी रेल्वे लाईन में प्रभावित भूमि

सिंचित

0.175

0.379

216/12/1

2

सम्पतबाई बेवा प्रभुलाल गंगाराम दयाराम रूकमणीबाई पिता प्रभुलाल जाति चमार निवासी तुर्कीपुरा 6525

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 जुलाई 2023

भाग 1 ]

0.253

0.253

| सिंचित

216/12/2

3

जुगराजसिंह पिता गोपालसिंह जाति घोसी निवासी तुर्कीपुरा

...सिंचित

0.570

0.632

216/11

4

मूलचन्द्र पिता हरलाल,ज्ञानसिंह ,ओमप्रकाश संतोष कुमार पिता बाबूलाल , फूलवति बाई बेवा बाबूलाल रमेश कुमार रूगनाथ पिता हरलाल जाति चमार निवासी गीलाखेडी

सिंचित

0.340

0.632

216/10

5

हेमन्त अग्रवाल पिता मोहनलाल जाति महाजन निवासी कुरावर

सिंचित

0.150

1.278

216/6

सिंचित

0.300

0.488

217/15/1

राजलबाई पिता मूलचन्द्र जाति चमार निवासी गीलाखेडी

6

सिंचित

0.432

0.633

217/1/2

7

श्यामलाल पिता लटूर रामबाबू अभिषेक पिता श्यामलाल वर्षा न.ब. पिता श्यामलाल सरंक्षक श्यामलाल जाति चमार

सिंचित

0.100

0.613

239/1

8

रसीदखा पिता मुन्शीखा जाति मुसलमान निवासी पीलूखेडी

सिंचित

0.612

0.612

239/2

9

मंगलसिह पिता कनीराम जाति घोसी निवासी तुर्कीपुरा

सिंचित

0.015

0.025

238

सिंचित

0.100

1.012

240/2

10

प्रेमसिंह पिता बापूसिंह जाति घोसी निवासी तुर्कीपुरा

सिंचित

0.150

1.379

236

11

चन्गरसिंह पिता बनेसिंह जाति घोसी निवासी तुर्कीपुरा

सिंचित

0.060

0.772

234

सिंचित

0.208

0.228

235/1/1

सिंचित

0.375

0.375

231

12

धापूबाई पत्नि मोडसिंह जाति घोसी निवासी तुर्कीपुरा

सिंचित

0.090

0.182

सिंचित

0.050

0.911

241/2

13

मोडसिंह पिता माधोसिह जाति घोसी निवासी तुर्कीपुरा

सिंचित

0.487

0.607

245/1

14

कमलाबाई पत्नि गजराजसिंह जाति घोसी निवासी तुर्कीपुरा [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 जुलाई 2023

6526

सिंचित

0.165

0.165

235/1/2

सिंचित

0.062

0.062

235/2

15

मानोबाई पत्नि गोपाल सिंह जाति घोसी निवासी तुर्कीपुरा

सिंचित

0.505

0.595

245/2

सिंचित

0.087

0.087

232/2/1/2

16

सिंचित

0.096

0.096

232/2/1/1

दीवानसिह पिता हरीसिंह जाति घोसी निवासी तुर्कीपुरा

सिंचित

0.090

0.253

229/2

17

सूरजसिंह पिता धनसिंह जाति घोसी निवासी तुर्कीपुरा

सिंचित

0.965

1.265

230/2

18

गजराजसिंह पिता बापूसिंह जाति घोसी निवासी तुर्कीपुरा

सिंचित

0.180

0.283

230/3/1

सिंचित

0.125

0.125

198/1/1

19

रामसिह पिता बापूसिंह जाति घोसी निवासी तुर्कीपुरा

सिंचित

0.051

0.051

199/2/1

सिंचित

0.185

0.223

230/3/2

20

सिंचित

0.126

0.126

198/2/1

लखनसिंह पिता बापूसिंह जाति घोसी निवासी तुर्कीपुरा

सिंचित

0.050

0.050

199/2/2

सिंचित

0.160

1.141

199/1/1

21

केसरसिह पिता खेमचन्द्र जाति घोसी निवासी तुर्कीपुरा

सिंचित

0.319

0.170

253/1/1

सिंचित

0.210

0.446

253/2/1

22

गोरेलाल पिता नाथूलाल जाति बंजारा निवासी पीलूखेडी

7.834

16.930

35

योग

भूमि के नक्शे प्लान आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी राजस्व नरसिंहगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है ।

6527

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 जुलाई 2023

भाग 1 ]

क्र.-7220-भू-अर्जन-2023

क्रमांक /09/अ ४ भू- अर्जन/ 2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतित होता है कि संलग्न अनुसूची (2 ) के खाने (5 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची (2 ) के खाने (6 ) में उसके समाने दिये गये सर्वजानिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पडने की संभावना है ।

प्रकरण क्रमांक चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि अनुसूची क्र0 1 में ब्यावरा भोपाल नई बडी रेल लाईन परियोजना "ब्यावरा" स्टेशन से भोपाल परियोजना हेतु भूमि का अर्जन हेतु तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ की आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है, अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनवतर्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है, कि निम्न वर्णित अनुसूची 2 की स.क. (6) में अंकित सर्वजानिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।

अनुसूची(1 )

ग्राम :- लसूडल्यारामनाथ

विवरण

1

2

निजी

भूमि

तहसील नरसिंहगढ़

अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा हे ०

असिंचति

सिंचित

कुल

4

5

3

23.053 23.053

अनुसूची(2)

स०क ०

प्रभावित कृषक का नाम

1

1

रामसिंह रूपसिंह पिता प्रभूलाल , मनीषा पिता रामकिशन भूरीबाई नाबा पिता रामकिशन सर प काका रामसिंह पिता प्रभुलाल मु जानकी बाई बेवा प्रभूलाल जाति देशवाली

2 लाडकुवर पति प्रहलाद सिंह जाति राजपूत

विवरण खसरा नं०

प्रभावित भूमि

कुल भूमि का रकबा

6 3

4

5

0.680

0.835

249/1

रामगंज मण्डीसे भोपाल नई बडी रेल्वेलाईन में प्रभावित भूमि

0.253

0.456

249/2/1 [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 जुलाई 2023

6528

3

राजाराम पिता मांगीलाल जाति गाडरी

0.055

0.379

249/2/2

4

भोलाराम पिता बन्शीलाल जाति बसोड

0.045

0.045

248/1/1/17

विक्रमसिंह पिता शिवनारायण जाति खाती 5

0.080

1.151

250/1/1

0.790

1.151

250/2/1

6

0.100

0.383

250/2/2

मॉगीलाल पिता दरयाव जाति खाती हि.1 / 8 , रमेश पिता दरयाव जाति खाती हि.1 / 8 भवरीबाई बेवा दरियाव हि.1 / 8 , पन्नालाल पिता हजारी हि.1 /8 बापूलाल पिता हजारी हि.1 /8 , मु. समरतबाई बेवा रूगनाथ जाति खाती हि.1 /8 . मनोज पिता रूगनाथ जाति हि. 1/8 ,धनश्याम पिता रूगनाथ हि.1 / 8 जाति खाती

0.250

..0.632

248/1/1/6

7

- सुरजबाई पत्नी मांगीलाल जाति चमार

रामप्रसाद पिता मांगीलाल जाति चमार 8

0.360

0.581

248/1/1/26

9

0.045

0.632

248/1/1/2

हरि पिता मांगीलाल भगवती बाई पति हरि जाति चमार

10

रामप्रसाद पिता गिरधारी जाति चमार

0.455

0.581

248/1/1/25

11

0.581

0.581

248/1/1/24

कनीराम पिता गिरधारी जाति चमार

0.632

0.632

248/1/1/12/2

12

कल्लू पिता मदन जाति भरगुन्डा

बलदेव पिता चन्दरसिंह जाति घोसी 13

0.055

1.740

253/2

हरि पिता मेहताब जाति चमार 14

0.330

1.045

268/2

भगवानसिंह पिता रामसिंह जाति चमार 15

0.240

1.046

268/3

16

0.720

1.028

268/4

हरिबक्स पिता मुन्नालाल जाति चमार

17

0.380

0.506

269/3/1

पवनकुमार पिता कैलाशचन्द्र जाति महाजन 6529

भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 जुलाई 2023

18

0.506

0.331

269/3/2

सुनीलकुमार पिता शिवनारायण जाति ब्राहाम्ण

19

0.606

0.105

269/1/1

ज्ञानसिंह पिता माधोसिंह जाति घोसी हि.1 / 3 भाग, गम्भीर सिह पिता माधोसिंह जाति घोसी हि. 1/3भाग , कलाबाई पिता माधोसिंह जाति घोसी हि.1 /3 भाग

20

0.658

0.160

273/1/2

तारादेवी पति सूर्यपालसिंह भदोरिया जाति राजपूत

21

धनसिंह पिता किशनलाल जाति घोसी

0.442

0.240

274/2/2

0.249

0.195

391/1/1

22

जगदीश पिता नारायण सिंह जाति घोसी

0.430

0.115

391/1/4

0.259

0.110

391/2

23

देवकरण पिता छीता जाति घोसी

0.060

0.101

391/1/3

0.215

0.160

392/2

0.380

0.253

390/2

24

नारान सिंह पिता छीता जाति घोसी

0.328

0.250

391/1/2

0.175

0.125

391/3

25

0.379

0.060

390/1

मुकेश पिता देवकरण जाति घोसी

26

लाडसिंह पिता मोहनलाल जाति घोसी

0.367

0.260

389/1

27

0.138

0.183

काशीराम पिता गंगाधर जाति घोसी

389/2/1

28

0.114

0.184

389/2/2

धापूबाई बेवा करण सिंह जाति घोसी हि.1 / 4 भाग , मंगलसिंह पिता करणसिंह जाति घोसी हि. 1/4भाग, जगदीशप्रसाद पिता करणसिंह जाति घोसी हि.1 / 4 भाग , सचीनकुमार पिता करणसिंह जाति घोसी हि. 1/4 भाग

29

0.367

0.340

389/3

नरबदसिह पिता हजारीलाल जाति धोसी हि.1 / 2 भाग , भवरीबाई बेवा हजारीलाल जाति धोसी हि. 1/2भाग

30

0.020

772/1

0.295

देवकरण राकेश पिता उम्मेदसिंह , धापूबाई बेवा उम्मेदसिंह जाति घोसी 6530

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 जुलाई 2023

[भाग 1

31

बीरबलसिंह पिता जगन्नाथ जाति घोसी

0.148

772/2

0.055

366

0.110

0.468

32

राकेश पिता नरबदसिंह, सुगनबाई पुत्री नरबदसिंह मु शाताबाई बेवा नरबद सिंह केसरसिंह पिता रामप्रसाद जाति घोसी

367/2

0.097

0.035

0.291

0.100

367/1/2

33

निर्मला बेवा ओमप्रकाश ,तरूण , राहुल, रानी पिता ओमप्रकाश जाति महाजन

0.215

365/2

0.190

34

0.190

365/1/2

0.040

जुगराज सिंह पिता गोपालसिंह घोसी 127/190 भाग, हरिनारायण पिता बंशीलाल जाटव 8/190 भाग , तेजसिंह पिता लाखन सिंह गुर्जर 7/190 भाग , मुकूट कुमार नागर पिता बद्रीलाल नागर जाति धाकड 8/190 भाग रामदयाल पिता अमरसिंह गुर्जर 19/190 भाग , गीताबाई पत्नी दशरथ सिंह गुर्जर 09/190 भाग, रमादेवी पति जबर सिंह जाति गुर्जर 12/190 भाग

35

भगवान सिंह पिता रूगनाथ सिंह जाति घोसी 367/1/1

0.533

0.200

532/1

0.253

0.120

36

कमलसिह गणेशराम पिता बंशीलाल जाति घोसी

533/1

0.285

0.065

0.342

532/2

0.050

37

रमेश पिता थानसिंह रामकुवरबाई बेवा थानसिंह जातिघोसी

0.676

0.240

533/2

38

निर्मलाबाई पिता मिश्रीलाल जाति कायस्थ

523

0.506

0.256

521

2.504

1.165

524

0.506

0.451

39

सत्यनारायण पिता भेरूवक्ष जाति कायस्थ

525

1.303

0.120

0.152

526/1

0.082

526/2

0.139

0.045

546

0.342

0.070 भाग 1 ]

6531

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 7 जुलाई 2023

0.460

0.355

547/1

0.139

0.139

548/1

40

0.215

0.215

550/1

सुन्दरलाल पिता किशनलाल जाति बलाई

0.032

0.032

552/1/1

0.361

551/1/1

0.386

0.459

0.260

547/2

0.139

0.089

548/2

41

0.051

0.010

549/2

पदमसिंह पिता रामप्रसाद लालजी रमेश पिता रूगनाथ जाति बलाई

0.215

0.150

550/2

0.163

0.163

551/2/1

0.104

0.139

548/3

0.051

0.020

549/3

0.384

0.180

551/3

42

0.460

0.180

547/3

नारान सिंह उकार 1/3 , सुमन बाई बेवा बलदेव, प्रदीप सदीप , पंकज पिता बलदेव 1/3 , ललता बाई संगीता बाई पुत्री मांगीलाल 1/3 जाति बलाई

0.215

0.020

550/3

0.540

0.110

552/3

0.074

0.074

551/1/2

43

भागवतबाई पत्नी लाडसिंह जाति घोसी

0.432

0.432

552/1/2

44

1.007

0.060

553/2

मुकेश पिता देवकरण जाति घोसी

45

0.030

584/2

पृथ्वीसिंह पिता नानूराम जाति घोसी

46

कमलाबाई पिता शिवचरण जाति गाडरी 0.766

0.447

581/3

0.020

0.784

0.350

580/2

47

सुगनबाई पत्नी मनोहरसिंह जाति तेली 0.479

0.379

578/1/1

0.673

0.315

579/1/1

0.439

0.459

579/1/2

48

महेश पिता भागीरथ जाति बलाई

0.300

0.020

578/1/2

0.190

0.070

576/2/1

0.072

0.072

576/1

49

बापूलाल पिता प्रभुलाल जाति माली

577 0.506

0.260

0.120

0.080

579/2

50

0.519

0.065

667/1

जितेन्द्र कुमार पिता धुलीजी जाति गाडरी

0.350

0.924

668/1

51

668/2

कम्पूबाई बेवा रमेशचन्द्र देवा राजनाबा पिता रमेशचन्द्र सपमाता कम्पूबाई प्रहलाद सिंह प्रीतमसिंह ,राधेश्या, राकेश पिता मांगीलाल जाति घोसी

52

भगवानसिंह पिता माधोसिंह जाति घोसी 0.784

0.583

0.857

0.350

669/1/1

53

बनेसिंह पिता अमरसिंह जाति घोसी

0.620

1.714

GG9/2

54

0.747

0.640

671/2/2

भोलाराम पिता बुलाखी जाति भील

55

प्रेमनारायण पिता किशनलाल जाति बलाई 0.137

0.087

671/2/3

56

कनीराम , रामप्रसाद पिता गिरधारी जाति चमार 0.300

0.065

689/1/4

57

0.228

672/1/3

कमलसिह पिता नन्नूलाल जाति भील

0.195 6532

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 जुलाई 2023

0.070

0.228

672/1/2

58

प्रेमबाई पिता नन्नूलाल जाति भील

0.312

0.342

672/2/1

शिवलाल पिता दरियाव जाति भील 59

रूपसिंह पिता दरियाव जाति भील

0.100

0.341

672/2/2

60

0.785

1.051

674/1

61

प्रकाश पिता श्रीललाल जाति काछी हि. 1/3 भाग, राधेश्याम पिता श्रीललाल जाति काछी हि.1 /3 भाग , कमलाबाई बेवा श्रीललाल जाति काछी हि. 1/3 भाग

0.085

0.240

673/1

62

लाडसिंह पिता शंकरलाल जाति कुम्हार

0.455

0.949

676/1

नारायण सिंह पिता ललजी जाति काछी 63

0.015

0.266

673/3

64

मोतीलाल पिता शकंरलाल जाति कुम्हार

0.120

0.746

677 65

हरिनारायण पिता रामचरण जाति घोसी

0.155

0.190

678

0.476

0.506

679 66

श्रीमती पुनियाबाई पिता नारायण सिंह जाति काछी, लक्ष्मीबाई पति दुर्गप्रसाद जाति काछी

0.389

0.055

680/1

23.053

50.293

104

योग

भूमि के नक्शे प्लान आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू -अर्जन अधिकारी राजस्व नरसिंहगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है ।

6533

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 7 जुलाई 2023

भाग 1 ]

क्र.-7221 -भू-अर्जन-2023

क्रमांक 1078/ भू-अर्जन / 2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतित होता है कि संलग्न

अनुसूची (2 ) के खाने (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची (2 ) के खाने (6) में उसके समाने दिये गये सर्वजानिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पडने की संभावना है ।

प्रकरण क्रमांक चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि अनुसूची क्र0 1 में ब्यावरा भोपाल नई बडी रेल लाईन परियोजना " ब्यावरा" स्टेशन से भोपाल परियोजना हेतु भूमि का अर्जन हेतु तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ की आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है, अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनवतर्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है, कि निम्न वर्णित अनुसूची 2 की स.क. (6 ) में अंकित सर्वजानिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।

अनुसूची(1)

तहसील नरसिंहगढ़

ग्राम माना

अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा हे ०

विवरण

असिंचति

सिंचित

कुल

4

5

3

2

1

11.185

11.185

निजी

भूमि

अनुसूची(2)

विवरण

प्रभावित भूमि

खसरा नं०

स० क ०

प्रभावित कृषक का नाम

कुल भूमि का रकबा

6

5

4

3

2

1

0.520

2.112

नारायणसिंह पिता घीसालाल जाति खाती 564/1/1

1

रामगंज मण्डी से भोपाल नई बडी रेल्वेलाईन में प्रभावित भूमि

0.370

2.112

564/1/2

भवंरलाल पिता घीसालाल जाति खाती

2 [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 जुलाई 2023

6534

0.270

0.506

564/2/1

3

घीसीबाई वेवा मांगीलाल मोहनलाल पिता मांगीलाल सीताराम पिता मांगीलालजाति खाती

जगन्नाथ पिता ईसर जाति खाती 0.380

0.505

564/2/2

4

0.026

0.026.

564/2/3

5

घीसीबाई बेवा मांगीलाल मोहनलाल पिता मांगीलाल सीताराम पिता मांगीलाल हि- 50 जगन्नाथ पिता ईसर हि-50 जाति खाती

0.424

0.721

570/1

6

रमेशचंद्र गोविंद प्रसाद दिनेश लक्ष्मीनारायण पिता घीसालाल मु.अयोध्या बाई घीसालाल जातिखाती

0.086

0.086

596/4/4

7

नन्नूलाल देवकरण , विष्णु बापु ,दीपक पिता बटटू. सोदरीबाई बेवा बटूटूलाल जाति चमार

0.300

0.316

596/5

0.100

0.506

573/1/1

8

दिनेश कैलाश ओमप्रकाश पिता रामप्रसाद सुगनबाई निर्मलाबाई पिता रामप्रसाद मोहन लाल पिता जगन्नाथ जाति खाती

0.150

0.632

604/1/1

9

गोविंद राजू कमल पिता प्रभुलाल कांताबाई पुत्री प्रभुलाल जाति चमार

0.360

0.900

596/7/1

10

इमरत बाई बेवा घुड़ीलाल चिंताबाई पिता घुडीलाल रानी कविता रवि कुमार नाबालिग महेश पिता घुडीलाल सर माता इमरतबाई वेवा घुडीलाल जाति चमार

0.013

0.276

596/7/2

गंगाबाई बेवा रामा जाति चमार 11

मांगीलाल पिता दरियाव सिंह जाति खाती

0.171

0.253

596/6/1/2

12

0.420

0.608

596/6/1/1/1

देवीलाल पिता बोदर जाति चमार 13

शिवनारायण पिता पन्नालाल जाति खाती

0.100

0.168

596/6/1/1/2

14

भंवरलाल पिता पन्नालाल जाति खाती

0.080

0.168

596/6/1/1/3

15

गोविन्द प्रसाद पिता जगन्नाथ जाति खाती

0.080

0.168

596/6/1/1/4

16

भंवरलाल पिता रामप्रसाद जाति खाती

0.253

1.220

558/1

17 6535

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 7 जुलाई 2023

भाग 1 ]

0.253

1.037

559 जगदीश प्रसाद पिता रामप्रसाद जाति खाती 18

श्रीराम पिता नंदराम जाति पंवार 19

0.240

0.533

552/1/1

बद्रीप्रसाद पिता रामलाल जाति खाती 0.450

0.552

552/2/1

20

हरिप्रसाद पिता रामप्रसाद जाति खाती 0.120

0.213

542/1/1/1

21

0.040

0.214

542/1/2/1

22 अमित कुमार पिता रामप्रसाद जाति खाती

0.250

0.360

570/3

23

कालूराम पिता जगन्नाथ पुनियाबाई बेवा जगदीश विपता बाई नाबालिग पिता जगदीश संरक्षक पुनिया बाई जाति खाती 0.130

0.143

565/2/2

0.071

0.071

565/2/1/2

24

दिनेश लक्ष्मीनारायण पिता घीसालाल जाति खाती

0.071

0.071

565/2/1/1

जगदीश प्रसाद पिता रामप्रसाद जाति खाती 25

0.190

0.284

565/1

0.200

0.569

565/3

26

रमेशचंद्र गोविंद प्रसाद दिनेश लक्ष्मीनारायण पिता घीसालाल मु.अयोध्या बाई घीसालाल जाति खाती

रमेशचन्द्र पिता दरियाव सिंह जाति खाती 27

0.204

0.506

596/2/1

0.190

0.506

596/2/2

28

0.450

1.074

596/1

पन्नालाल बापूलाल पिता हाजारीलाल घनश्याम मनोज रेणु पिता रूगनाथ समरथबाई बेवा रूगनाथ कोशल्याबाई बेवा गोविंदप्रसाद जाति खाती

0.080

0.506

596/6/3

29

रोड़सिंह पिता चुन्नीलाल जाति गाडरी

0.400

1.441

582/1

30 सुन्दरबाई पत्नि काशीराम जाति गाड़ी

0.250

0.493

582/2

मिश्रीलाल पिता गणपत जाति चमार 31

0.300

1.164

588

32

0.040

0.101

595

छीतर रघुनाथ मोतीलाल श्रीकिशन पिता रामलाल हि 25 पैसे मॉग्या पिता हरल्या हि 25 पैसे पूना पिता पन्ना हि 25 पैसे कल्लू पिता नन्नू नन्नी बेवा नन्नू हि 25 पैसे जाति चमार 6536

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 जुलाई 2023

0.450

587

0.708

0.200

0.569

585

मांग्या पिता हरल्या जाति चमार 33

0.060

0.632

586/1

34

0.200

0.316

584/1

सावित्रीबाई पत्नि शिवप्रसाद जाति चमार कृ ष्णाबाई पत्नि रामसिंह जाति चमार

35

0.400

0.400

687/1/9

शांतिबाई बेवा नन्नूलाल राजकुमार राजेशकुमार पिता नन्नूलाल कुसुमबाई पुत्री नन्नूलाल जाति कलाल

0.100

0.456

687/1/8

36

शब्बीरखॉ युसूफखाँ उर्फ यूसूफअली बेताब बी सहनाज बी पिता आशिकअली खातूनबी उर्फ हसीनाबी बेवा आशिकअली जाति फकीर

0.430

0.772

687/3/1

37

0.013

0.358

687/7/1

फौजिया बी पत्नि मोहम्मद यूसूफ जाति मुसलमान

0.070

0.350

687/7/2

0.270

0.506

687/2/1/1

38

रजियाशेख पत्नि जाकिर हुसैन जाति मुसलमान

0.200

0.252

687/2/1/2

गोकलबाई पति जगन्नाथ जाति खाती

0.080

1.265

695/2

39

रामेश्वर पिता शिवनारायण जाति खाती 40

0.280

1.562

688/2

41 रामेश्वर विक्रम पिता शिवनारायण जाति खाती

0.270

1.265

689/1

मोहनलाल पिता घीसीलाल जाति बलाई 42

0.130

0.500

581/2

11.185

52

योग

13.393

भूमि के नक्शे प्लान आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी राजस्व नरसिंहगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है ।

6537

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 जुलाई 2023

भाग 1 ]

क्र.- 7222- भू-अर्जन-2023

क्रमांक /13-84 भू-अर्जन / 2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतित होता है कि संलग्न अनुसूची (2) के खाने (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची (2 ) के खाने (7) में उसके समाने दिये गये सर्वजानिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पडने की संभावना है ।

प्रकरण क्रमांक चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि अनुसूची भोपाल नई बडी रेल लाईन परियोजना " ब्यावरा " स्टेशन से भोपाल परियोजना हेतु भूमि क्र0 1 में ब्यावरा का अर्जन हेतु तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ की आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है, अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है, कि निम्न वर्णित अनुसूची 2 की स.क. (7 ) में अंकित सर्वजानिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।

अनुसूची(1)

तहसील नरसिंहगढ़

ग्राम धामधोर

अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा हे०

विवरण

असिंचति

सिंचित

कुल

5

4

3

2

1

3.509

3.509

निजी

भूमि

अनुसूची (2)

विवरण

सर्वे नंबर कुल रकबा

भस्वामी का नाम

सिचित/असिंचि त

प्रभावित रकबा

सण् क्र

7

6

4

5

3

2

1

0.900

1.771

171/2

सिंचित

1

रामनाथ सिंह पिता गोरधनसिंह राजपूत रकबा 1.265 धापू बाई पति रामसिंह जाति दांगी रकबा 0.506

रामगंज मण्डीसे भोपाल नई बडी रेल्वे लाईन में प्रभवित भूमि

0.030

0.506

171/1/2

सिंचित

राधेश्याम पिता रगलाल जाति दांगी

सिंचित

0.004

0.013

171/1/3/1

2

सिंचित

0.100

0.632

174/1/1 [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 जुलाई 2023

6538

0.640

171/1/3/2 0.783

3

सिंचित

विष्णुप्रसाद पिता रंगलाल दांगी

0.085

1.000

193/5

सिंचित

देवचन्द्र ,राजाराम , सौरमबाई , कैलाश पिता किशनलाल मुकेश पिता ईमरतलाल प्रेमबाई बेवा ईमरतलाल जाति चमार

4

0.100

0.759

195/6

सिंचित

5

प्रभुलाल पिता मांगीलाल दरयाव पति प्रभुलाल जाति चूमार

0.506

0.150

195/2

सिंचित

6

देवचन्द्र पिता किशना , राजाराम पिता किशना , कैलाशनारायण पिता किशना सौरमबाई पुत्री किशना,मुकेश पिता ईमरतलाल , रामबाबू पिता इमरतलाल प्रेमबाई बेवा ईमरतलाल जाति चमार

0.180

0.253

195/3

देवचन्द्र पिता चेन्या जाति चमार

सिंचित

7

1.320

3.807

196/2

बद्रीलाल पिता प्रभुलाल जति तेली

सिंचित

8

3.509

10.030

10

योग

भूमि के नक्शे प्लान आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी राजस्व नरसिंहगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है ।

6539

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 7 जुलाई 2023

भाग 1 ]

क्र.-7223-भू-अर्जन-2023

क्रमांक /०५ /४४५ भू- अर्जन / 2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतित होता है कि संलग्न अनुसूची (2 ) के खाने (5 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची (2 ) के खाने (6 ) में उसके समाने दिये गये सर्वजानिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पडने की संभावना है ।

प्रकरण क्रमांक ०५ चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि अनुसूची भोपाल नई बडी रेल लाईन परियोजना " ब्यावरा " स्टेशन से भोपाल परियोजना हेतु भूमि क्र0 1 में ब्यावरा का अर्जन हेतु तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ की आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है , अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 19. के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है, कि निम्न वर्णित अनुसूची 2 की स.क. (6) में अंकित सर्वजानिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।

अनुसूची(1 )

तहसील नरसिंहगढ़

ग्राम बडोदिया तालाब

अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा हे ०

विवरण

सण्क्र

असिंचति

कुल

सिंचित

5

4

3

2

1

24.253

24.253

निजी

भूमि

अनुसूची(2)

विवरण

खसरा नं०

प्रभावित भूमि

कुल भूमि का रकबा

प्रभावित कृषक का नाम

स०क 0

6

5

4

3

2

1

0.490

2.390

1

55/1

दिग्विजयसिंह , राजेन्द्रसिंह, बनेसिंह, बनवारी पिता जयनारायण देशवाली

रामगंज मण्डी से भोपाल नई बडी रेल्वे लाईन में प्रभावित भूमि [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 जुलाई 2023

6540

2

0.240

1.265

55/2/1

दिग्विजयसिंह, राजेन्द्रसिंह , बनेसिंह , बनवारी पिता जयनारायण देशवाली

0.120

0.367

55/2/2

3

दिग्विजयसिंह, राजेन्द्रसिंह, बनेसिंह, बनवारी पिता जयनारायण देशवाली

56 4

नारायणसिंह पिता मांगीलाल देशवाली

57 5

सोदानसिंह पिता माधौसिंह जाति नट

0.370

1.619

0.790

2.782

0.250

0.556

59/1 6

रघुवीरसिंह पिता लालसिंह राजपूत

7

0.190

0.557

59/2

मदरूपसिंह पिता लालसिंह राजपूत

60

8

मदरूपसिंह पिता लालसिंह राजपूत

0.220

1.265

1.100

2.137

61/1 9

पृथ्वीराजसिंह पिता रघुवीरसिंह राजपूत

0.630

1.100

61/2 10

नवीनराजसिंह पिता रघुवीरसिंह राजपूत

0.060

0.258

65/2 11

रघुवीरसिंह पिता लालसिंह राजपूत

0.515

3.865

65/1 12

देवेन्द्रप्रतापसिंह , नरेन्द्रप्रतापसिंह , हरेन्द्रप्रतापसिंह, दीपेन्द्रप्रतापसिंह पिता मदरूपसिंह राजपूत

13

0.164

0.164

66/2 मदरूपसिंह, रघुवीरसिंह पिता लालसिंह राजपूत

0.025

0.025

66/3

14

मदरूपसिंह, रघुवीरसिंह पिता लालसिंह राजपूत

0.133

0.133

996/1

15

मदरूपसिंह पिता लालसिंह राजपूत

0.133

0.133

996/2

16

रघुवीरसिंह पिता लालसिंह राजपूत

0.202

0.160

1025

17

कंचनबाई बेवा मदनलाल काछी 6541

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 जुलाई 2023

भाग 1 ]

0.069

0.069

1028/1

18

कंचनबाई बेवा मदनलाल काछी

0.015

1028/2

कैलाश पिता मदनलाल काछी 19

20

0.993

0.070

1.088

67/4/1

नरेन्द्रपतापसिंह पिता मदरूपसिंह राजपूत

21

0.075

0.551

67/3/1

रघुवीरसिंह पिता लालसिंह राजपूत

22

0.020

0.550

67/3/2

मदरूपसिह पिता लालसिंह राजपूत

23

0.164

0.164

1029/2/1

कंचनबाई बेवा मदनलाल काछी

24

कैलाश पिता मदनलाल काछी

0.120

0.165

1029/2/2

25

कैलाशचन्द्र पिता गंगाप्रसाद महाजन

0.250

0.759

1029/1/1

0.330

1.518

1029/1/2

26

रूकमणीबाई बेवा गंगाप्रसाद महाजन

0.125

0.323

991/1

27

सुमनबाई बेवा मोतीलाल अनिल, आशाबाई . उषाबाई पिता मोतीलाल , गोकलबाई गुलाबबाई पिता रामचरण मांगीलाल पिता रणजीत , मांगीलाल पिता रणजीत दरयावबाई , भागवती बाई , समरत बाई पुत्री रणजीत अनिल पिता मोतीलाल सुमनबाई बेवा मोतीलाल , जमनाप्रसाद, रामकिशन पिता चैनसिंह जाति खाती , भूपेन्द्रपिता काशीराम , जाति अहिर , शिवलाल पिता रामचरण जाति बलाई

28

0.039

0.107

991/2

कृष्णा बाई मानकुवर बाई पुत्री बंशीलाल 'जाति खाती

986 29

कृष्णाबाई, मानकुंवरबाई पिता बंशीलाल खाती

987 30

कृष्णाबाई, मानकुंवरबाई पिता बंशीलाल खाती

0.110

1.252

0.200

0.342

0.050

0.177

988

भंवरलाल पिता घीसा खाती 31

0.152

0.152

989/4

32

दिनेश , मनोहर पिता बैजनाथ, कौशल्याबाई बेवा बैजनाथ खाती

33

दरियावसिंह पिता घीसा खाती

0.050

0.050

989/5

34

भंवरलाल पिता घीसा खाती

0.127

0.127

989/6 [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 जुलाई 2023

6542

        राधेश्याम , जगदीश प्रसाद मोहनलाल      951            0.316            0.065
35
            पिता जयनारायण जाति खाती
36      राधेश्याम, जगदीश प्रसाद मोहनलाल       952            0.569           0.015
            पिता जयनारायण जाति खाती
         राधेश्याम , जगदीश , मोहनलाल पिता     954            0.190            0.080
37
                जयनारायण खाती
38          दरियाव पिता घीसालाल खाती          955             0.253           0.035
             सौबक्ष पिता रूगनाथ खाती          956            0.051            0.035
39
         राधेश्याम , जगदीश, मोहनलाल पिता                      0.341           0.320
40                                           957/2
                जयनारायण खाती
41        दरियावसिंह पिता घीसालाल खाती       957/1            0.051           0.051
42          जगन्नाथ पिता नंदराम खाती          958             0.152           0.152
43       कौशल्याबाई पिता शिवनारायण खाती      959/1            0.076           0.076
          कांताबाई पिता शिवनारायण खाती        959/2           0.076           0.076
44
          शिवनारायण पिता अमरसिंह खाती ,       960             0.342           0.090
45
       सुंदरबाई बेवा ईसर , पून्याबाई बेवा गणपत
46       कौशल्याबाई पिता शिवनारायण खाती      950/1            0.276           0.180
47        कांताबाई पिता शिवनारायण खाती       950/2            0.276           0.180
          समंदरबाई पिता शिवनारायण खाती       950/3            0.460           0.360
48
49           कालूराम पिता सौबक्ष खाती        944/1            0.037           0.037
50         गंगाधर पिता शिवनारायण खाती         945/1           0.050           0.050
       गंगाधर, श्रीलाल , सौरमबाई, चंदाबाई पिता
         शिवनारायण, जगन्नाथ , बैजनाथ पिता     945/2           0.083           0.060
51
         मुन्नालाल, कालूराम पिता सौबक्ष खाती
         रामेश्वर, प्रेमनारायण, पिता जगन्नाथ ,                0.095           0.018
52                                            945/3
          कलीबाई बेवा लक्ष्मीनारायण खाती
53           कालूराम पिता सौबक्ष खाती         936/1           0.487           0.260
           श्रीलाल पिता शिवनारायण खाती        936/2           0.170           0.130
54

6543

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 जुलाई 2023

भाग 1 ]

55

0.140

0.190

936/3

रामेश्वर, प्रेमनारायण, पिता जगन्नाथ कलीबाई बेवा लक्ष्मीनारायण खाती

56

केसरबाई पति श्रीलाल खाती

0.300

0.506

936/4/1

57

केसरबाई पति श्रीलाल खाती

0.050

0.064

936/4/2

58

937

केसरबाई पति श्रीलाल खाती

59

0.038

0.038

0.050

0.150

938/1

केसरबाई पत्ति श्रीलाल खाती

60

0.040

0.018

938/2

रामेश्वर, प्रेमनारायण , पिता जगन्नाथ , कलीबाई बेवा लक्ष्मीनारायण खाती

61

0.140

0.252

939/2

कालूराम पिता सौबक्ष खाती

62

0.050

0.100

939/3

रामेश्वर, प्रेमनारायण पिता जगन्नाथ , कलीबाई बेवा लक्ष्मीनारायण खाती

0.100

0.100

939/4

63

श्रीलाल पिता शिवनारायण खाती

64

0.050

0.100

939/5

गंगाधर पिता शिवनारायण खाती

932 65

घीसीलाल पिता गणेशीलाल राव

931 66

घीसीलाल पिता गणेशीलाल राव

930 67

घीसीलाल पिता गणेशीलाल राव

68

920

कैलाशनारायण पिता कालूराम खाती

921 69

घीसीलाल पिता गणेशीलाल राव

924 70

घीसीलाल पिता गणेशीलाल राव

922 71

विठठलप्रसाद पिता शिवनारायण खाती

923

घीसीलाल पिता गणेशीलाल राव 72

585 73

यशोदा बाई पति मांगीलाल जाति खाती

74

0.280

0.658

0.091

0.101

0.070

0.139

0.145

0.607

0.481

0.481

0.400

1.328

0.032

0.063

0.220

0.291

0.190

0.253

0.120

0.158

264/1

घीसीबाई बेवा मदन, लक्ष्मीनारायण दत्तक पिता मदन चमार

75

0.158

0.158

264/2

सजनबाई बेवा सिद्धलाल जगदीश , मुकेश, राकेश, राजू, सुमित, दीपक पिता सिद्धलाल कविता पुत्री सिद्दुलाल , बद्रीलाल, जगन्नाथ पिता रामा हि. 87 पैसे, पूनमचंद पिता रामा हरकूबाई बेवा रामा हि. 13 पैसे चमार

0.101

0.101

264/3

76

रूपाबाई बेवा आसाराम चमार

266 77

मांगीलाल पिता चुन्नीलाल खाती

0.220

0.240

0.060

0.108

265/1

78

रेणुबाई पति महेशबाबू , पूजा, अंकित पिता महेशबाबू, मोतीलाल पिता हीरालाल , रामेश्वर पिता हीरालाल खाती

मांगीलाल पिता घीसालाल खाती 79

0.030

0.215

269/1

:

80

0.041

0.041

267/1/1

गोवर्धन, रामप्रसाद, बुधराम, प्रेमबाई, सौदराबाई पिता गंगाधर चमार

81

0.041

0.041

267/1/2

मूल्याबाई बेवा खेमचंद , हरि, किशन पिता खेमचंद चमार

82

0.057

0.057

267/2

रूपाबाई बेवा आसाराम चमार 6544

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 जुलाई 2023

83

रूगनाथसिंह पिता देवीसिंह राजपूत

84

भारतसिंह पिता देवीसिंह राजपूत

85

अनुराधा कवर बेवा इंदरसिंह, संजना, अंजली , चंचल पुत्री इंदरसिंह राजपूत

86

रामकुवंरबाई पुत्री देवीसिंह राजपूत

87

गोवर्धन, रामप्रसाद, बुधराम, प्रेमबाई, सौदराबाई पिता गंगाधर चमार

88

मूल्याबाई बेवा खेमचंद , हरि ,किशन पिता खेमचंद चमार

89

गोवर्धन, रामप्रसाद, बुधराम, प्रेमबाई, सौदराबाई पिता गंगाधर चमार

90

मूल्याबाई बेवा खेमचंद , हरि, किशन पिता खेमचंद चमार

91

रूगनाथसिंह पिता देवीसिंह राजपूत

92

भारतसिंह पिता देवीसिंह राजपूत

93

अनुराधा कवर बेवा इंदरसिंह, संजना, अंजली , चंचल पुत्री इंदरसिंह राजपूत

94

रामकुवंरबाई पिता देवीसिंह राजपूत

95

रूगनाथसिंह पिता देवीसिंह राजपूत

96

भारतसिंह पिता देवीसिंह राजपूत

97

अनुराधा कवर बेवा इंदरसिंह, संजना , अंजली, चंचल पुत्री इंदरसिंह राजपूत

98

रामकुवंरबाई पिता देवीसिंह राजपूत

99

रामप्रसाद पिता बिहारीलाल खाती

100

मांगीलाल पिता बक्षु खाती

101

सीताबाई पति कालूराम खाती

102

गप्पूलाल पिता नाथू खाती

103

आशा बेवा जगदीश, रोशन, आंनंद पिता जगदीश खाती

104

रमेश पिता भंवरलाल खाती

105

मोतीलाल पिता दरियावसिंह, मांगीलाल, धूलजी, रामनारायण पिता बक्षु, शिवचरण, प्रेमनारायण, रमेश, गोविन्द, जमनाप्रसाद पिता भंवरलाल, राजलबाई, कृष्णाबाई पुत्री भंवरलाल, शिवनारायण, रामप्रसाद पिता बिहारी खाती

106

मोतीलाल पिता दरियावसिंह, मांगीलाल, धूलजी , रामनारायण पिता बक्षु, शिवचरण, प्रेमनारायण, रमेश, गोविन्द, जमनाप्रसाद पिता भंवरलाल, राजलबाई, कृष्णाबाई पुत्री भंवरलाल, शिवनारायण, रामप्रसाद पिता बिहारी खाती

[ भाग 1

268/1

0.053

0.053

268/2

0.054

0.054

0.054

0.054

268/3

268/4

0.054

0.054

0.098

263/1

0.010

263/2

0.098

0.015

0.098

263/3

0.020

263/4

0.098

0.025

0.092

262/1

0.075

262/2

0.091

0.060

0.092

262/3

0.046

262/4

0.092

0.025

273/1

0.050

0.050

273/2

0.051

0.046

273/3

0.050

0.030

273/4

0.051

0.021

274

0.253

0.253

0.202

272/1

0.005

0.246

278/1

0.230

0.247

278/2

0.155

0.093

275/1

0.025

275/2

0.185

0.050

277

0.063

0.063

276

0.253

0.203 भाग 1 ]

6545

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 जुलाई 2023

107

279

0.266

0.090

दिनेशप्रसाद पिता जगदीशप्रसाद, बिद्रीबाई बेवा जगदीशप्रसाद खाती

108

भगवतीबाई बेवा शंकरलाल खाती

280

0.291

0.060

109

281

0.240

0.005

मनोज पिता श्यामलाल, कृष्णाबाई बेवा श्यामलाल खाती

110

गप्पूलाल पिता नाथू खाती

0.069

290/1

0.005

111

0.070

290/2

0.035

कांताप्रसाद पिता प्रभूलाल, तारीबाई बेवा प्रभूलाल खाती

112

ओमप्रकाश पिता रामनारायण खाती

287

0.051

0.051

113

ओमप्रकाश पिता रामनारायण खाती

288

0.051

0.051

114

रमेश पिता भंवरलाल खाती

289/1

0.021

0.021

115

बद्रीलाल पिता पन्नालाल खाती

0.021

289/2

0.021

116

0.021

289/3

0.021

आशा बेवा जगदीश, रोशन, आनंद पिता जगदीश खाती

117

प्रेमनारायण पिता भंवरलाल खाती

291

0.291

0.221

118

ओमप्रकाश पिता रामनारायण खाती

282

0.278

0.100

119

ओमप्रकाश पिता रामनारायण खाती

286/1

0.063

0.063

120

286/2

0.051

0.051

दिनेशप्रसाद पिता जगदीशप्रसाद, बिदरीबाई बेवा जगदीशप्रसाद खाती

121

0.089

285/1

0.085

श्यामबाबू, पुरूषोत्तम पिता मोतीलाल, बिंदाबाई बेवा मोतीलाल खाती

122

ओमप्रकाश पिता रामनारायण खाती

0.012

285/2

0.012

123

284/1

0.080

0.070

लक्ष्मीनारायण , रामबाबू पिता शंकरलाल खाती

124

284/2

गप्पूलाल पिता नाथू खाती

0.080

0.075

125

0.080

284/3

0.080

कांताप्रसाद पिता प्रभूलाल, तारीबाई बेवा प्रभूलाल खाती

126

576/1

2.149

0.010

श्यामबाबू, पुरूषोत्तम पिता मोतीलाल , बिंदाबाई बेवा मोतीलाल खाती

127

गंगाप्रसाद पिता रामचरण खाती

306/2/1

0.143

0.100

128

लखनलाल पिता रामचरण खाती

0.142

306/2/2

0.122

129

305

0.101

0.005

मुकेशकुमार पिता दयाराम, मथरीबाई बेवा दयाराम खाती

130

हीरालाल पिता बालकिशन खाती

408/2/1

0.158

0.100

131

राधेश्यामपिता बालकिशन खाती

0.158

408/2/2

0.100

132

शांतिबाई, भंवरीबाई पुत्री हीरालाल खाती

0.158

409/1

0.015

133

गंगाप्रसाद पिता रामचरण खाती

409/2/1

0.079

0.075

134

लखनलाल पिता रामचरण खाती

0.079

409/2/2

0.079

135

410

0.266

0.226

श्यामबाबू, पुरूषोत्तम पिता मोतीलाल, बिंदाबाई बेवा मोतीलाल खाती 6546

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 7 जुलाई 2023

[भाग 1

136

411

0.367

0.210

ओमप्रकाश पिता रामनारायण मनोज पिता श्यामलाल, कृष्णाबाई बेवा श्यामलाल, अनसुईया पुत्री श्यामलाल खाती

137

राधेश्याम पिता हीरालाल खाती

0.045

415/1

0.015

138

कैलाश पिता हीरालाल खानी

0.044

415/2

0.015

139

414

0.152

0.080

दिनेशप्रसाद पिता जगदीशप्रसाद, बिदरी बाई बेवा जगदीश प्रसाद खाती

140

413

0.038

0.030

ओमप्रकाश पिता रामनारायण , मनोज पिता श्यामलाल, कृष्णाबाई बेवा श्यामलाल अनसुईया पुत्री श्यामलाल खाती

141

412

0.101

0.090

मुकेशकुमार पिता दयाराम, मथरीबाई बेवा दयाराम खाती

142

कैलाश पिता हीरालाल खाती

416/2

0.095

0.035

143

427/1

गप्पूलाल पिता नाथू खाती

0.050

0.050

144

427/3

0.388

0.020

कांताप्रसाद पिता प्रभूलाल, तारीबाई बेवा प्रभूलाल खाती

145

बालाबगस पिता बल्देव खाती

418

0.177

0.060

146

गप्पूलाल पिता नाथू खाती

426/1

0.338

0.190

147

रामप्रसाद पिता बिहारीलाल खाती

425

1.417

0.530

148

बालाबगस पिता बल्देव खाती

424

1.467

0.780

149

उमरावसिंह पिता बल्देव खाती

431

1.252

0.180

150

राधेश्याम पिता हीरालाल जाति खाती

443/1

0.626

0.040

151

कैलाश पिता हीरालाल खाती

443/2

0.626

0.030

152

444

1.429

0.010

दिनेशप्रसाद पिता जगदीशप्रसाद, बिदरी बाई बेवा जगदीशप्रसाद खाती

153

:

0.936

445

0.800

दिनेशप्रसाद पिता जगदीशप्रसाद, बिदरी बाई बेवा जगदीशप्रसाद खाती

154

449/2

0.700

0.620

ओमप्रकाश पिता रामनारायण, मनोज पिता श्यामलाल , कृष्णाबाई बेवा श्यामलाल,अनसुईया पुत्री श्यामलाल खाती

155

अशोककुमार पिता प्रेमनारायण कायस्थ

0.625

0.080

449/1/2/1/ 1

156

अशोककुमार पिता प्रेमनारायण कायस्थ

0.050

0.020

450/2/ 2/1/

1

157

450/1

0.059

0.032

ओमप्रकाश पिता रामनारायण , मनोज पिता श्यामलाल, कृष्णाबाई बेवा श्यामलाल,अनसुईया पुत्री श्यामलाल खाती

158

अयोध्याबाई पत्नि मांगीलाल खाती

451/2

0.626

0.253

159

धूलजी पिता बधू खाती

452/1/1

0.594

0.050

160

0.506

395/1/7

0.320

धापूबाइ बेवा भंवरलाल, रामबाबू, हिरदेश पिता भंवरलाल, धापूबाई बेवा भंवरलाल बलाई 6547

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 जुलाई 2023

भाग 1 ]

 161       गोविंदा पिता प्रभूलाल , ताराबाई बेवा                    0.506            0.140
                                                395/1/8
                   गोविन्दा बलाई
           विजयसिंह, रामबाबू, लक्ष्मीचंद पिता
 162       भंवरलाल, काशीबाई बेवा भंवरलाल,       395/3/1            1.202            0.320
             सुशीलाबाई पुत्री भंवरलाल दांगी
 163      बैजनाथ पिता कनीराम, सुगनबाई पुत्री                      0.778             0.253
                                               395/1/15
        कनीराम, राधेश्याम पिता मदनलाल सेरिया
 164     रमेश पिता पूनमचंद, सौरमबाई पति रमेश                      0.778             0.550
                                               395/1/16
                       सेरिया
 165    रंजीत पिता प्रहलाद, छमाबाई पत्नि रंजीत
                                               395/1/18           0.778             0.035
                       सेरिया
 166     प्रेम, चंदा, कृष्णा पिता भंवरलाल पारदी 395/1/17          0.777             0.005
 167     प्रेमनारायण, पर्वत पिता किशनलाल नट      483/1            0.873             0.210
 168      बापूलाल , जगन्नाथ पिता मांगीलाल ,                       0.632
                                                 483/2                              0.090
             सावित्री पुत्री मांगीलाल चमार
169    मांगीलाल , कौशल्याबाई , रेशमबाई , लीलाबाई
                                                 483/3            1.265             0.520
                पिता जगन्नाथ सेरिया
170    घनश्याम, गोपाल पिता मुंशीलाल जाति नाई     483/4            1.265            0.050
171        प्रमिलासिंह पति रघुवीरसिंह राजपूत     997/1            0.101            0.040
172       पुष्पा बेवा दिनेश, मोहित पिता दिनेश                     0.531            0.050
                                                 997/2
                      महाजन
173                                                               1.417            0.100

998/2/1/1

प्रमिलासिंह पति रघुवीरसिंह राजपूत

174

0.228

0.050

998/2/1/2

पुष्पा बेवा दिनेश, मोहित पिता दिनेश महाजन

175

0.373

0.080

998/2/1/3

दिनेशकुमार , गोविन्द, सतीश पिता शिवनारायण, जानकी बाई बेवा शिवनारायण ब्राहाम्ण

176

0.150

0.379

998/2/2

मदरूपसिंह, रघुवीरसिंह पिता लालसिंह राजपूत

किता 176

महायोग

71.003

24.253

भूमि के नक्शे प्लान आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी राजस्व नरसिंहगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है ।

हर्ष दीक्षित , कलेक्टर.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 07 जुलाई 2023

6548

कार्यालय , कलेक्टर , जिला सागर , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

सागर, दिनांक 20 जून 2023 क्र. 10- अ-82-23-24-भू-अर्जन-23-4975.

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची में वर्णित शासकीय भूमियो पर निर्मित मकान इत्यादि स्थावर परिसम्पत्तियो की, राज्य शासन के विभाग परियोजना प्रशासक बेतवा पी.आई. यू क -2 राहतगढ़, जिला सागर को बीना सिंचाई परियोजना मड़िया बांध निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है । इस परियोजना में निहित व्यापक लोकहित की दृष्टिगत कुछ प्रभावित व्यक्तियो का आवश्यक हो गया है चूँकि परियोजना प्रशासक, बेतवा पी.आई.यू. क.- 2 राहतगढ़ , जिला सागर द्वारा प्रमाणित किया गया है कि परियोजना हेतु पर्यावरण स्वीकृति का प्रस्ताव क्रमांक J - 12011 / 31 /2014- IA-I द्वारा पर्यावरण स्वीकृति प्रदान की गई है । अतः अधिनियम की धारा 6 (2 ) के परंतुक पूर्व में सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबंध लागू नहीं होगें । भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 6 (2) के परंतुक अनुसार ऐसी सिंचाई परियोजना की बावत् जहां पर्यावरण समाघात निर्धारण प्रक्रिया तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधो के अधीन अपेक्षित है वहां इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण से संबंधित उपबंध लागू नहीं होगें । परियोजना के निर्माण से लगभग 296 ग्रामों की लगभग 90,000 हे. भूमि सिचिंत होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाना है ।

बीना सिंचाई परियोजना मड़िया बांध

(1 ) परियोजना का नाम :-

(2) भूमि का विवरण:-

सागर

1.जिला

राहतगढ

2. तहसील

परासरीकलॉ

3. ग्राम

24

4. पटवारी हल्का नं.

10532.88

5. शासकीय भूमि पर निर्मित मकानो का क्षेत्रफल (वर्ग.मी.) में -

::अनुसूची::

330

खसरा क्र.

मकान धारक का विवरण

स.क्र .

स्वामित्व का प्रकार

कुल रकवा हे.

प्रभावित मकान का क्षेत्र. वर्ग मी. में

7

5

4

3

2

1

158.06

आवादी गॉवठांन

0.490

297

1 पंचमसिंह पिता रामलाल ठाकुर

27.54

आवादी गॉवठांन

0.490

297

2 चैन सिंह पिता रामलाल

27.54

आवादी गॉवठांन

0.490

297

3 राजेन्द्र पिता चैन सिंह

27.54

आवादी गॉवठांन

0.490

297

4 कल्याण सिंह पिता चैनसिंह

27.54

आवादी गॉवठांन

0.490

297

5 दीपेन्द्र सिंह पिता चैनसिंह 6549

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 07 जुलाई 2023

भाग 1 ]

49.36

आवादी गॉवठांन

0.490

297

6 नितिन पिता विन्द्रावन विश्वकर्मा

40.26

आवादी गॉवठांन

1.160

248

7 प्रकाश विश्वकर्मा पिता मोहनलाल

40.26

आवादी गॉवठांन

1.160

248

8 वीरेन्द पिता प्रकाश विश्वकर्मा

40.26

आवादी गॉवठांन

1.160

248

9 दीपक पिता प्रकाश विश्वकर्मा

58.95

आवादी गॉवठांन

1.160

248

10 नर्मदा पिता रामरतन

58.95

आवादी गॉवठांन

1.160

248

11 रामकली बेवा रामरतन

36.41

आवादी गॉवठांन

1.160

248

मालतीबाई बेवा बलराम विश्वकर्मा

12

36.41

आवादी गॉवठांन

1.160

248

नीरज पिता बलराम

13

36.41

आवादी गॉवठांन

1.160

248

दयाशंकर पिता बलराम

14

27.96

आवादी गॉवठांन

1.160

248

वृन्दावन पिता रामकिशन विश्वकर्मा 15

27.96

आवादी गॉवठांन

1.160

248

16 हरीशंकर पिता रामकिशन विश्वकर्मा

27.96

आवादी गॉवठांन

1.160

आशाराम पिता रामकिशन विश्वकर्मा 248 17

27.96

आवादी गॉवठांन

1.160

248

प्रेमबाई बेवा रामकिशन

18

184.40

आवादी गॉवठांन

1.160

248

19

सोहन सिंह पिता मूलचंद नन्हीबाई पति मूलचंद

87.82

आवादी गॉवठांन

1.160

248 राजेन्द्र सिंह पिता रामेश्वर

20

87.82

आवादी गॉवठांन

1.160

248

अक्षय पिता राजेन्द्र सिंह

21

आवादी गॉवठांन 300.90

1.160

248

धीरजसिंह पिता खुमानसींग

22

133.54

आवादी गॉवठांन

1.160

248

मिथलेश बेवा भारतसिंह

23

71.79

आवादी गॉवठांन

1.160

248

रोहित पिता भारतसिंह

24

124.14

आवादी गॉवठांन

1.160

248

रामसिंह पिता फूलसिंह

25

49.90

आवादी गॉवठांन

1.160

248

रविन्द्र सिंह ठाकुर पिता रामसिंह

26

68.06

आवादी गॉवठांन

1.160

248

शकुनबाई बेवा हुकमसिंह

27

66.43

आवादी गॉवठांन

1.160

248

पंकज पिता खूबसींग

28 [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 07 जुलाई 2023

6550

66.43

आवादी गॉवठांन

1.160

248

बलबंत पिता खूवसींग

29

144.75

आवादी गॉवठांन

1.160

248

खूबसींग पिता फूलसींग

30

72.60

आवादी गॉवठांन

1.160

248

शान्तिबाई बेवा फूलसिंह

31

176.34

आवादी गॉवठांन

1.160

248

रामनरेश पिता फूलसिंह

32

166.21

आवादी गॉवठांन

1.160

248

रामेन्द्र सिंह पिता फूलसिंह

33

278.35

आवादी गॉवठांन

1.160

248

सुरेन्द्र सिंह पिता फूलसिंह

34

94.92

आवादी गॉवठांन

1.160

248

रामकेश पिता फूलसिंह

35

94.92

आवादी गॉवठांन

1.160

248

दुर्गसिंह दागी पिता फूलसिंह

36

94.92

आवादी गॉवठांन

1.160

248

प्रेमनारायण पिता फूलसिह

37

94.92

आवादी गॉवठांन

1.160

248

बहादुरसिंह पिता फूलसिंह

38

94.92

आवादी गॉवठांन

1.160

248

कमलरानी बेवा फूलसिह

39

90.07

आवादी गॉवठांन

1.160

248

मोतीसिंह पिता निर्भय

40

90.07

आवादी गॉवठांन

1.160

248

मलखान सिंह पिता मोतीसिंह

41

70.23

आवादी गॉवठांन

1.160

248

गोपालसिंह पिता निर्भयसिंह

42

72.20

आवादी गॉवठांन

1.160

248-

बलरामसिंह पिता भुजवल

43

72.20

आवादी गॉवठांन

1.160

248

कुन्दनसिह पिता भुजबल

44

72.20

आवादी गॉवठांन

1.160

248

अनिलसिंह पिता भुजबल

45

72.20

आवादी गॉवठांन

1.160

248

जागबेन्द्र सिंह पिता भुजबल

46

160.82

आवादी गॉवठांन

0.550

164

सुग्रीवसिंह पिता भुजबल

47

68.34

आवादी गॉवठांन

1.160

248

निरंजनसिंह पिता नारायण सिंह

48

66.89

आवादी गॉवठांन

1.160

248

गोविंद सिंह पिता नारायण

49

66.89

आवादी गॉवठांन

1.160

248

आकाशसिंह पिता शिवराज दांगी

50

66.89

आवादी गॉवठांन

1.160

248

कृष्णा देवी बेवा नारायण

51

50.46

आवादी गॉवठांन

1.160

248

मजबूत सिंह पिता रामलाल दांगी

52 6551

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 07 जुलाई 2023

भाग 1 ]

राजकुमार पिता मजबूत सिंह 53

रामबाबू पिता मजबूत सिंह 54

सौरभ कुमार पिता प्रेम सिंह 55

माखनसिंह पिता महतापसिंह 56

57 रंजीत सिंह पिता माखन सिंह

गुड्डी बाई बेवा रामचरण 58

विक्रम सिंह पिता रामचरण 59

बृजलाल पिता देवीसींग 60

नारायणसिंह पिता चंदनसिंहं 61

पूरनसिंह पिता चंदन

62

मलखानसींग पिता पूरनसींग 63

हरचरण पिता मोहन

64

बालकृष्ण पिता मोहन

65

गनेश पिता मोहन

66

बुन्देल सिंह पिता बारेलाल 67

भागवर्धन सिंह पिता बुंदेलसींग 68

शंकर सिंह पिता बुंदेलसींग 69

रामसिंह पिता देवीसिंह 70

फूलरानी बेवा देवीसिंह 71

हरनाम सिंह पिता देवीसिंह 72

लखन पिता देवीसिंह

73

विक्रमसिह पिता उधमसिंह 74

उधमसिंह पिता भागीरथ 75

प्रतापसिंह पिता भागीरथ 76

50.46

आवादी गॉवठांन

1.160

248

50.46

आवादी गॉवठांन

1.160

248

116.50

आवादी गॉवठांन

1.160

248

आवादी गॉवठांन 136.73

1.160

248

83.08

आवादी गॉवठांन

1.160

248

47.68

आवादी गॉवठांन

0.040

274

47.68

आवादी गॉवठांन

0.040

260

57.45

आवादी गॉवठांन

1.160

248

35.40

आवादी गॉवठांन

1.160

248

76.63

आवादी गॉवठांन

1.160

248

76.63

आवादी गॉवठांन

1.160

248

62.71

आवादी गॉवठांन

1.160

248

62.71

आवादी गॉवठांन

1.160

248

62.71

आवादी गॉवठांन

1.160

248

74.73

आवादी गॉवठांन

0.072

176

125.43

आवादी गॉवठांन

1.160

248

125.43

आवादी गॉवठांन

1.160

248

25.42

आवादी गॉवठांन

1.160

248

25.42

आवादी गॉवठांन

1.160

248

25.42

आवादी गॉवठांन

1.160

248

25.42

आवादी गॉवठांन

1.160

248

29.51

आवादी गॉवठांन

1.160

248

24.23

आवादी गॉवठांन

1.160

248

24.23

आवादी गॉवठांन

1.160

248 [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 07 जुलाई 2023

6552

24.23

आवादी गॉवठांन

1.160

248

उदयसिंह पिता भागीरथ

77

24.23

आवादी गॉवठांन

1.160

248

राजीवसिंह पिता उधमसिंह ठाकुर

78

70.35

आवादी गॉवठांन

1.160

248

राजाराम पिता भागीरथ

79

989.72

आवादी गॉवठांन

1.160

248

80

अजय पिता सुर्यप्रकाश 1/5 भाग अभय पिता सुर्यप्रकाश 1/5 भाग सीता पत्नि अजय 1/5 भाग आयुष्मान पिता अजय 1/5 भाग शोभारानी बेवा सूर्यप्रकाश 1/5 भाग

364.19

आवादी गॉवठांन

1.160

248

81 राजेन्द्र पिता रामनारायण

141.38

आवादी गॉवठांन

1.160

248

82 जितेन्द्र पिता रामनारायण

81.32

आवादी गॉवठांन

1.160

248

मिथलेश बेवा रामनारायण

83

50.70

आवादी गॉवठांन

0.720

176

84 दुर्गसींग पिता भुगंतसींग

50.70

आवादी गॉवठांन

0.720

176

छोटेलाल पिता भुगंतसींग

85

101.38

आवादी गॉवठांन

0.720

176

86 सरदारसिंह पिता मोहन

99.84

आवादी गॉवठांन

0.720

176

भूपेन्द्र सिंह दांगी पिता सरदारसिंह

87

124.50

आवादी गॉवठांन

0.720

176

88 देवीसींग पिता सरदार सींग

87.97

आवादी गॉवठांन

0.720

176

89 गनपत पिता सरदार

83.42

आवादी गॉवठांन

0.720

176

जगतसिंह पिता प्रहलाद

90

82.77

आवादी गॉवठांन

0.720

176

प्रहलाद पिता मोहन

91

0.550

164

92

शेर सिंह पिता रामेश्वर

173.12

आवादी गॉवठांन

1.160

248

93

94.72

आवादी गॉवठांन

0.550

164

वीरेन्द्रसिंह पिता शेरसिंह

94

247.28

आवादी गॉवठांन

0.550

164

लखन पिता हुकमसिंह

95

158.06

आवादी गॉवठांन

0.070

179

छोटेसिंह पिता निर्भयसिंह

96

106.31

आवादी गॉवठांन

0.400

178

रनवीरसिंह पिता मोतीसिंह

97 6553

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 07 जुलाई 2023

भाग 1 ]

84.14

आवादी गॉवठांन

0.720

176

प्रभाबाई बेवा निर्मल

98

41.74

आवादी गॉवठांन

0.720

176

चंद्रकांतसिह पिता राजकुमार

99

20.10

आवादी गॉवठांन

0.720

176

अमरसींग पिता गन्धर्व सींग

100

53.66

आवादी गॉवठांन

0.720

176

प्रेमसिंह पिता महतापसिह

101

47.10

आवादी गॉवठांन

0.720

176

मोतीलाल पिता मोहन

102

43.65

आवादी गॉवठांन

0.720

176

हरिशंकर पिता मोतीलाल

103

43.65

आवादी गॉवठांन

0.720

176

राजेश पिता मोतीलाल

104

61.72

आवादी गॉवठांन

0.720

176

शीलाबाई बेवा भोगीराम

105

60.07

आवादी गॉवठांन

0.720

176

रामकृष्ण पिता भोगीराम

106

36.27

आवादी गॉवठांन

0.110

263

सुरेश पिता हरीराम

107

35.02

आवादी गॉवठांन

0-110

263

महेश पिता हरीराम

108

35.02

आवादी गॉवठांन

0-110

263

कैलाश पिता मुल्ले

109

78.14

आवादी गॉवठांन

0-110

263

संतोष पिता मुल्ले

110

136.58

आवादी गॉवठांन

0.040

274

हनुमान मंदिर

111

407.59

आवादी गॉवठांन

0.210

271

112

शासकीय प्राथमिक शाला परासरी कला

369.30

आवादी गॉवठांन

0.210

271

113

शासकीय माध्यमिक शाला परासरी कला

10532.880

योग

राज्य सरकार अनुसूची-1 में वर्णित भूमि एवं अनुसूची-2 में वर्णित मकान इत्यादी की श्रेणी तथा क्षेत्रफल भू-अर्जन अधिनियम 2013 की धारा-12 के तहत सर्वेक्षण उपरांत मौका पर पाई गई स्थिति के अनुसार परिवर्तित कर वास्तविक प्रभावित क्षेत्रफल इत्यादी के आधार पर अर्जन की कार्यवाही की जावेगी ।

राज्य सरकार की अधिकसूचना कमाक एफ 16 -15- (7)2014- सात शा, 2 ए भोपाल दिनाकः 29.09. 2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनाकः 03.10.2014 के पृष्ठ क्रमांक -2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकां, कर्मकारों या उसके निर्देशो के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिलें के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधो को कियान्वित करने के लिय प्राधिकृत किया गया है । अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी भू अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियो का प्रयोग करने के लिये निर्देशत किया जाता है । अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राहतगढ़ एवं परियोजना प्रशासक वेतवा पी.आई.यू.क. -2 राहतगढ़ सागर प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवशयक सहयोग प्रदान करेगे [ भाग 1 6554

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 07 जुलाई 2023

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 16-15-(7) 2014- सात- शा , 2 ए भोपाल, दिनांक 29.09.2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10.2014 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1 ) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनवार्सन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है । परियोजनांतर्गत प्रभावित कुटंम्बों के पुर्नवासन तथा पुर्नव्यवस्थापन हेतु भू-अर्जन अधिनियम 2013 के प्रावधानों के तहत पुर्नवासन एवं पुर्नव्यवस्थापन नीति प्रारूप तैयार कर पुर्नवासन आयुक्त( आयुक्त महोदय सागर संभाग सागर) से अनुमोदन प्राप्त किया जा चुका है ।

अधिनियम की धारा 11 (4 ) के पृष्ठ के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर कें पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई संव्यवहार नही करेगा । या कोई भी संव्यवहार नही होने देगा अर्थात क्रय विक्रय आदि नही करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नही करेगा ।

अधिनियम की धारा 15 (1 ) के अधीन यथा उपबंधीत इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्याक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राहतगढ़ में )आपेक्ष यदि कोई हो फाईल किए जा सकेगें ।

भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षक अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राहतगढ़ एवं परियोजना प्रशासक, बेतवा बी.पी.आई.यू. 2 राहतगढ़ सागर के कार्यालय में किया जा सकता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, दीपक आर्य, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव .

6555

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 07 जुलाई 2023

भाग 1 ]

कार्यालय , कलेक्टर, जिला सीहोर , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सीहोर, दिनांक 21 जून 2023

प्रकरण कमांक 16 / अ-82/2022-23 चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (3) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है ।

अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है ।

अनुसूची -1

रामगंज मण्डी से भोपाल ब्यावरा रेल्वे लाईन परियोजना

1 परियोजना का नाम:-

2 भूमि का विवरण:-

:- सीहोर

1. जिला

2. तहसील

- श्यामपुर

-

3. ग्राम

श्यामपुर

- 44

4. पटवारी हल्का नंबर

17.021 हैक्टेयर

5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल:-

अनुसूची-2

(प्रभावित धारकों की सूची)

खसरा नंबर

क

भूमिस्वामी का नाम, पिता का नाम

कुल रकबा (हैक्टे.)

भूमि पर स्थित परिसंपत्ति

अर्जित रकबा (हैक्टे.)

अर्जित भूमि का प्रकार

0.474 सिंचित

0.596

447/2/1

1     दिनेश पिता. नारान सिंह जाति गुजराती पता
        निवासी ग्राम भूमिस्वामी सीहोर मध्यप्रदेश
                                                  448/3         4.653     0.016     सिंचित
2     रमेश पिता नारायणसिंह जाति गुजराती पता
        निवासी ग्राम भूमिस्वामी सीहोर मध्यप्रदेश
                                                                1.286     0.184    सिंचित

489/2/1

3 कृष्णाबाई पत्नी दिनेश जाति पाटीदार पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी

4.856 0.143 सिंचित

4

489/2/2

रामकृष्ण पुत्र कैलाशचन्द्र जाति पाटीदार पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी

0.312 सिंचित

0.312

490/1

5 दिनेश पिता नारान सिंह जाति गुजराती पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी

0.127

0.313

सिंचित

490/2

6

बबूल-1 , पलाश-2 रमेश पिता नारान सिंह जाति गुजराती पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी

0.229 सिंचित

0.313

490/3

7 मुकेश पिता नारान सिंह जाति गुजराती पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी सीहोर मध्यप्रदेश

0.027 सिंचित

0.602

500/2/1

8 सरस्वती बेवा ललताप्रसाद जाति खंगार पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी सीहोर मध्यप्रदेश

सिंचित

0.809 0.416

500/1/3

9 शमीमबी पत्नी रफीक खां जाति पिंजारा पता

सीहोर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 07 जुलाई 2023

6556

0.202 0.027 सिंचित

500/1/4

10 मोरसिंह पिता बटदुलाल जाति खंगार पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी

1.011 0.897 सिंचित

11

506/1

ठाकुरप्रसाद पुत्र घीसीलाल जाति गुजराती पता श्यामपुर सीहोर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी

1.428 0.391 सिंचित कुआ-1 12

506/2/1

सुनील पिता राधेश्याम जाति पाटीदार पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी

0.004 सिंचित

0.017

13

506/3/1

कविता पत्नी राजू जाति पाटीदार पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी

0.631

0.792

सिंचित नलकूप-1 14

506/3/2

धापूबाई बेवा सीताराम , बालाप्रसाद आ० सीता राम जाति गुजराती पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी

0.410 सिंचित

1,291

506/4

15 रवि पिता रामचन्दर जाति गुजराती पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी

सिंचित

0.280 0.015

506/6

16 शान्तीबाई पत्नी रामचन्द जाति गुजराती पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी

0.481

0.481

नलकूप -1

सिंचित

506/7

17

ठाकुरप्रसाद पुत्र घीसीलाल जाति गुजराती पता श्यामपुर सीहोर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी

0.143

0.551

नलकूप-1

सिंचित

913/507/

18

2

धनराज पिता बाबूलाल जाति पाटीदार पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी सीहोर मध्यप्रदेश

सिंचित

0.036

0.036

19

913 / 507/

3/1

कविता पत्नी राजू जाति पाटीदार पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी

0.535 सिंचित

0.656

20

913 / 507/

3/2

धापूबाई बेवा सीताराम बालाप्रसाद आ ० सीता राम जाति गुजराती पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी

सिंचित

0.076

1.618

21

511/9/1

लतीफखां पुत्र मोहम्मदखां जाति पिंजारा पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी

0.526 0.469 सिंचित

511/10

22 शान्तीबाई पत्नि रामचन्द जाति गुजराती पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी

अमरूद-1 , आम-1 , कुआ-1

0.053

0.987

कुआ-1

सिंचित

23

920/535

ठाकुरप्रसाद पुत्र घीसीलाल जाति गुजराती पता श्यामपुर सीहोर मध्यप्रदेश

1.688 0.722 सिंचित

24

नलकूप-1, नीम-1

536/1,919

/535

रोहित पिता धनराज जाति पाटीदार पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी

सिंचित

0.542 0.044

25

511/13,91 7/511,

गोपालसिंह पुत्र अर्जुनसिंह जाति ठाकुर पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी

918/511

0.027 सिंचित

0.392

532/4

26 समंदरसिंह पुत्र रघुनाथ सिंह जाति ठाकुर पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी

0.082

2.598

सिंचित

27

533/1,547

/1

विक्रमसिंह रमेश रामनाथ सोनू ओकेशरसिंह कंचनबाई बेवा केशरसिंह ममता रेखा दीपा सीमा पुत्रिया केशरसिंह राधाबाई पुत्री भवरजी प्रेमबाई बेवा नारानसिंह संमदरसिंह सर्जनसिंह गायत्री हीरामणी पुत्रिया नारायणसिंह जाति चौरसिया पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी हिस्सा 364/901 लक्ष्मी कमला पुत्रिया 6557

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 07 जुलाई 2023

भाग 1 ]

बापूसिंह कमलाबाई बेवा जगदीश जसपाल राजकुमार कविता शीला पिता जगदीश पुत्री प्रेमबाई बेवा घीसीलाल अर्जुन सिंह आ० फतेह सिंह जाति चौरसिया पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी हिस्सा 152/901 , सोरम बेवा रामचरण नरेन्द्र आ० रामचरण चन्दन सिंह आ० करणसिंह जाति चौरसिया पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी हिस्सा 364/901 अर्जुनसंह पिता फतेहसिंह जाति चौरसिया पता श्यामपुर सीहोर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी

0.160

1.214

कुआ-1

सिंचित

28

533/2,547

/2

नौशाद अली पुत्र ईब्राहिम खाँ पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी

सिंचित

0.263

2.362

29

533/3,547

/3

जरीना पत्नी नौशाद अली पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी

0.219

1.106

सिंचित

548/1/1

30 अमरसिंह पुत्र शिव सिंह जाति ठाकुर पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी

0.274 सिंचित

1.107

31

548/1/3

दिनेश पुत्र शिव सिंह जाति ठाकुर पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी

0.171 सिंचित

0.457

548/2

32 प्रेमलता परमार पत्नी नाथू सिंह परमार जाति परमार पता राजगढ मध्यप्रदेश

0.574 सिंचित

0.851

548/4

33 प्रेमलता परमार पत्नि नाथू सिंह परमार जाति परमार पता राजगढ मध्यप्रदेश

0.916 सिंचित

1.093

548/5

34 सुरेश प्रीतमसिंह पुत्र भागीरथ जाति राजपूत पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी

सिंचित

0.177

1.148

548/6

35 नौशाद अली पुत्र ईब्राहिम खॉ पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी

सिंचित

0.171

0.554

548/7

36 दीवानसिंह पुत्र दरयाव सिंह जाति चौरसिया पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी

सिंचित

0.223

0.915

548/8

37 लीलाबाई फुलवतीबाई बेवा विक्रमसिंह दिलीप अजय विजय पवन पुत्र विक्रमसिंह पूजा पुत्री विक्रमसिंह जाति ठाकुर निवासी ग्राम भूमिस्वामी

सिंचित

0.075

0,405

557/1/1

38 कैलाश पिता घीसीलाल जाति चौरसिया पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी सीहोर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी

सिंचित

0.931 0.016

39

557/1/2

विक्रमसिंह रमेश रामनाथ सोनू ओकेशरसिंह कंचनबाई बेवा केशरसिंह ममता रेखा दीपा सीमा पुत्रिया केशरसिंह राधाबाई पुत्री भवरजी प्रेमबाई बेवा नारानसिंह संमदरसिंह सर्जनसिंह गायत्री हीरामणी पुत्रिया नारायणसिंह जाति चौरसिया पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी हिस्सा 364/901 लक्ष्मी कमला पुत्रिया बापूसिंह कमलाबाई बेवा जगदीश जसपाल राजकुमार कविता शीला पिता जगदीश पुत्री प्रेमबाई बेवा घीसीलाल अर्जुन सिंह आ ० फतेह सिंह जाति चौरसिया पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी हिस्सा152/901 , सोरम बेवा [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 07 जुलाई 2023

6558

रामचरण नरेन्द्र आ० रामचरण चन्दन सिंह आ० करणसिंह जाति चौरसिया पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी हिस्सा 364/901 अर्जुनसंह पिता फतेहसिंह जाति चौरसिया पता श्यामपुर सीहोर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी

0.341

0.567

बबूल-1

सिंचित

554/1

40

प्रेमलता परमार पत्नी नाथू सिंह परमार जाति परमार पता राजगढ मध्यप्रदेश भूमि स्वामी

सिंचित

0.040

0.485

555/1

41 अभयसिंह पुत्र नाथुसिंह जाति राजपूत पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी

सिंचित

0.227

0.405

556/1

42 विक्रमसिंग पुत्र परवतसिंग जाति राजपूत पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी

सिंचित

0.061

0.061

556/10

43

विक्रमसिंग पुत्र परवतसिग जाति राजपूत पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी

सिंचित

0.676 0.080

556/13

44 विक्रमसिंग पुत्र परवतसिग जाति राजपूत पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी

सिंचित

0.412

0.709

556/15

45 अभयसिंह पुत्र नाथुसिंह जाति राजपूत पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी

सिंचित

0.202 0.065

556/16

46 अभयसिंह पुत्र नाथुसिंह जाति राजपूत पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी

सिंचित

0.907

2.670

703/5,704

47 देवीलाल पुत्र नारानसिंह जाति गुजराती पता निवासी ग्राम सीहोर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी

सिंचित

0.151

1.214

703/ 6,704

48 दिनेश पुत्र कनीराम जाति गुजराती पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी

0.913

1.978

नलकूप-2

सिंचित

720/1

49 भवरलाल पिता सीताराम जाति गुजराती पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी

सिंचित

0.027

1.619

721/1

50 महेश पाटीदार पिता काशीराम जाति गुजराती पता निवासी ग्राम सीहोर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी

सिंचित

0.116

1.433

51

721/3/1,

721/3/2

घनश्याम पाटीदार पिता काशीराम जाति गुजराती पाटीदार पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी

0.944 सिंचित

1.275

बबूल -1

724/1

52 अहमद खाँ पिता मोहम्मद खाँ पता निवासी ग्राम सीहोर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी

0.016 सिंचित

0.466

724/2

53 अहमद खॉ पिता मोहम्मद खाँ पता निवासी ग्राम सीहोर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी

0.548

1.449

सिंचित

722/1,729

54 शुभम पिता प्रेमनारायण जाति पाटीदार पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी सीहोर मध्यप्रदेश

नलकूप-1 , बैर-1 , बबूल -1 , सागौन-4, नीम-1

सिंचित

0.904

3.102

722/2,729

55    अंकित पिता प्रेमनारायण जाति पाटीदार पता
        निवासी ग्राम भूमिस्वामी सीहोर मध्यप्रदेश
                                                  715/2        0.081     0.003     सिंचित
56     छोटेसिंहतोमर पिता मुकुट सिंह तोमर जाति
             ठाकुर पता सीहोर मध्यप्रदेश
                                                                0292     0033      सिंचित

715/3/2

57 प्रियंका देवी पत्नी रामसिंह पुत्र ब्रजकिशोर सिंह जाति ठाकुर पता निवासी ग्राम सीहोर

0.060 सिंचित

0.348

718

58 प्रेमनारायण पिता खेमराज लक्ष्मी, गायत्री,

आशा , उमा, पुत्री खेमराज जाति गुजराती पता निवासी ग्राम सीहोर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी 6559

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 07 जुलाई 2023

भाग 1 ]

59 आशकअली पिता इददुशाह जाति फकीर पता निवासी ग्राम सीहोर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी

0.158 सिंचित

0.273

732/5

0.033 सिंचित

0.972

740/2/2

60 आशकअली पिता इददुशाह जाति फकीर पता निवासी ग्राम सीहोर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी

61 छोटेसिंहतोमर पिता मुकुट सिंह तोमर जाति ठाकुर पता सीहोर मध्यप्रदेश

62 शुभम अंकित पिता प्रेमनारायण जाति गुजराती पता निवासी ग्राम सीहोर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी

सिंचित

0.406

0.798

741/3

सिंचित

0.086

1.619

743/2

0.060 सिंचित

1.885

744/2/1

63 महेश कुमार पिता भवॅरलाल जाति पाटीदार पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी

0.044 सिंचित

1.134

746/1/2

64 शिवनारायण पिता लीलाकिशन पता श्यामपुर सीहोर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी हिस्सा 1120/1134 चेनसिंह दुर्गाप्रसाद जयसिंह पिता सुमेरसिंह जाति कुशवाह पता श्यामपुर सीहोर मध्यप्रदेश हिस्सा 9/1134 , नीलोफर पत्नी असलम खॉ पता श्यामपुर सीहोर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी हिस्सा 5/1134 /1

सिंचित

0.157

1.673

746/2/1

65 भगवानसिग पिता लीलाकिशन जाति दांगी पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी

66 गीतादेवीतोमर पत्नी छोटेसिंह तोमर जाति ठाकुर पता निवासी ग्राम सीहोर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी

कुल योग

0.019

0.413

सिंचित

747/3

17.021

68.778

कुल 66 किता

3. सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है:- रामगंज मण्डी से भोपाल ब्यावरा रेल्वे लाईन परियोजना हेतु ।

4. भूमि के नक्शे तथा प्लान का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व अनुभाग सीहोर तथा परियोजना प्रशासक उपमुख्य अभियंता निर्माण पश्चिमी मध्य भोपाल के कार्यालय में किया जा सकता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, प्रवीण सिंह अढायच , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 07 जुलाई 2023

6560

कार्यालय , कलेक्टर , जिला नरसिंहपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

नरसिंहपुर, दिनांक 30 जून 2023 क्र. 184- भू- अर्जन-2023 .

रा . मा. क्र.08 - अ- 82-2023-24 , मौजा- पिटेहरा , प.ह.नं. -1 , नं.बं. 309, तहसील- नरसिंहपुर

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में कार्यपालन यंत्री रानी अवंती बाई लोधी सागर नहर संभाग नरसिंहपुर को नर्मदा नदी पर चिनकी बोरास बराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना में डूब क्षेत्र हेतु भूमि की आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पडने की संभावना है ।

सर्व संबंधित को यह सूचित किया जाता है कि चिनकी बोरास बराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति ( EC Identification No.- EC23B000MP119529) को राज्य स्तरीय पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण द्वारा दिनांक 30.01.23 प्रदाय की गई है । भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदिर्शता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 6 की उपधारा 2 के अनुसार सिंचाई परियोजनाओं के संबंध में जहां पर्यावरणीय प्रभाव निर्धारण की प्रक्रिया की तत्समय प्रवत्त किसी अन्य विधि के प्रावधानों के अधीन अपेक्षा की जाती, सामाजिक प्रभाव निर्धारण से संबंधित इस अधिनियम के प्रावधान लागू नही होगें । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है: -

अनूसूची 1

1. परियोजना का नाम

: चिनकी बोरास बराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना ।

2. भूमि का विवरण

1. जिला

: नरसिंहपुर

2. तहसील

: नरसिंहपुर

: पिटेहरा

3. ग्राम

: 01

4. प.ह.न.

309

5. नं.बं.

: 8.145 हे.

6. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल 6561

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 07 जुलाई 2023

भाग 1 ]

अनूसूची 2

स.क्र.

हितबद्ध व्यक्ति का नाम एवं पता

2

1

1 चन्नू वल्द धनसिंह मलाह सा. देह

2

चतराबाई वेवा धनसिंह चन्नू वल्द धनसिंह मलाह सा.देह

3 चंदाबाई जोजे कमलसिंह लोधी सा. बुधगांव

4

खसरा नं.

रकबा हेक्टे.

स्वामित्व का प्रकार

5

4

3

0.157

61/1, 62/1

भूमिस्वामी

0.057

67/1

0.020 69/1,70/1 , 71/1 , 72/2,74/1

0.300

71/4

0.283

73

0.130

61/2, 62/2

भूमिस्वामी

0.174

67/2

0.605

72/2, 74/2

0.088

52/3, 53/3

भूमिस्वामी

0.928 69/2, 70/2, 71/2

भूमि स्वामी

मथुराबाई पत्नि महेश विश्वकर्मा सा. बसेडी तह. शहपुरा खेमाबाई पत्नि गोविन्द विश्वकर्मा सा. पौंडी जथौरी सिलवानी

5 शोभाराम आ. रमेश मलाह सा. केरपानी

6

0.310

71/3

भूमिस्वामी

0.140

75/1/1

भूमि स्वामी

सुशीला बाई जोजे कमलेश मेहरा सा. बंधी सेवा खातेदार ग्राम नौकर

7

मूलचंद वल्द कन्हैयालाल गौड सा. देह

8 रामसिंह वल्द मदनकुमार गौड सा. देह

9 निरंजन सिंह वल्द कृष्ण कुमार गौड़ सा .देह

10

0.202

75/1/2

भूमि स्वामी

0.054

75/3/1

भूमि स्वामी

0.030

83/1/1

0.084

75/3/2

भूमिस्वामी

0.038

83/1/2

0.210

83/2

भूमि स्वामी

हरीराम पिता हटई उमेदीबाई वेवा दुमले उर्फ दुर्जन प्रहलाद प्रकाश उमाबाई पिता दुमले उर्फ दुर्जन ढीमर सा. देह

11

0.670

84

भूमि स्वामी

अश्विन काशिव वल्द श्रीराम काशिव किरण पत्नि अश्विन काशिव सा. कंदेली

12

210

0.170

भूमि स्वामी

केशरबाई वेवा छिदामी चेतराम केहरसिंह संताबाई पिता छिदामी ढीमर सा. नरसिंहपुर

0.411

भूमि स्वामी 160/1, 163/1 क , 164/1 , 207/1 , 209/1

13 भगवान सिंह वल्द भवानी प्रसाद मेहरा सा. देह सेवा खातेदार ग्राम नौकर

14 मोहनबाई वेवा पीतम चमार सा. देह

15

0.520

160/4, 160/1 छ , 164/4, 207/4, 209/4

0.308

204

भूमि स्वामी

रामाबाई वेवा फदाली बालकिशन भगवान सिंह मुल्लाबाई पिता भुवानी मेहरा सा. देह

0.292

206

16 रूपकुमारी पत्नि प्रभुदयाल सिंह चन्द्रनारायण संगीता देवी पिता प्रभुदयाल जा राजगौड पता सा. बंधी [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 07 जुलाई 2023

6562

17

0.640

208

भूमि स्वामी

छिदामी घनश्याम तोपसिंह शीलाबाई पिता आलम अखिलेश कमलेश पिता गनेश मोनू आ. रिच्छू रज्जू माया भूरीबाई सुनीताबाई पिता मोहन बोटोबाई वेवा प्रीतम अंबिकाबाई किरनबाई पिता प्रीतम ढीमर सा. देह

लक्ष्मण सिंह वल्द तोपसिंह जाति मेहरा सा. देह 18

19 परषोत्तम रामकिशोर पिता वीरन जाति गडरिया सा. देह

20 टाबल वल्द दरईया चमार सा. देह

0.170

203

भूमि स्वामी

0.050

199

भूमि स्वामी

0.425

201

0.291

202

0.138

200

भूमि स्वामी

0.250

197,198

8.145

कुल योग

अर्जन पुनर्वासन और यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिये भूमि पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 (2013 का 30 ) की धारा 11 (1) उपबंधों के अधीन जारी की गई है ।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ भोपाल दिनांक एफ 16-15 (7) -2014-सात- शा, 2ए भोपाल दिनांक 29.09.2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10.2014 के पृष्ठ क्रमांक 2895 पर प्रकाशन किया गया है । उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा नरसिंहपुर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्ति का प्रयोग करने के लिए निर्देशित किया जाता हैं ।

सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथा उपबंधित एवं विनिर्दिश्ट कार्यपालन यंत्री रानी अवंती बाई लोधी सागर नहर संभाग नरसिंहपुर और उसके कर्मचारिवृंद को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने, अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिये अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिये प्राधिकृत करती है ।

अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिकारी के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात कय / विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अधिनियम की धारा 15 (1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (दिनों के भीतर किसी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कक्ष क. 84 भू अर्जन शाखा , नरसिंहपुर ) में आक्षेप यदि कोई हो फाईल किए जा सकेंगे ।

भूमि से संबंधित रेखांकन भू अर्जन कार्यालय जिला नरसिंहपुर में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है ।

6563

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 07 जुलाई 2023

भाग 1 ]

क्र. 186- भू-अर्जन-2023.

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची -1 में कार्यपालन यंत्री रानी अवंती बाई लोधी सागर नहर संभाग नरसिंहपुर को नर्मदा नदी पर चिनकी बोरास बराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना के लिये डूब क्षेत्र हेतु भूमि की आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पडने की संभावना है ।

सर्व संबंधित को यह सूचित किया जाता है कि चिनकी बोरास बराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति (EC Identification No.- EC23B000MP119529 ) को राज्य स्तरीय पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण द्वारा दिनांक 30.01.23 प्रदाय की गई है । भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदिर्शता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 6 की उपधारा 2 के अनुसार सिंचाई परियोजनाओं के संबंध में जहां पर्यावरणीय प्रभाव निर्धारण की प्रक्रिया की तत्समय प्रवत्त किसी अन्य विधि के प्रावधानों के अधीन अपेक्षा की जाती , सामाजिक प्रभाव निर्धारण से संबंधित इस अधिनियम के प्रावधान लागू नही होगें । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है:-

अनूसूची 1

1. परियोजना का नाम

: चिनकी बोरास बराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना ।

2. भूमि का विवरण

1. जिला

: नरसिंहपुर

2. तहसील

: नरसिंहपुर

: अमोदा

3. ग्राम

: 03

4. प.ह.न.

: 10

5. नं.बं.

: 9.168 हे.

6. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल 6564

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 07 जुलाई 2023

अनूसूची 2

स.क्र.         हितबद्ध व्यक्ति का नाम एवं पता          स्वामित्व   खसरा नं०       अर्जित
                                                       का प्रकार                 रकबा हे०
                             2                             3           4             5
  1
  1    डोरीलाल वल्द गन्ने मलाह सा. देह                 भूमि स्वामी   35/1/9        0.048
  2    टीकाराम मुन्नालाल खीरसागर हरप्रसाद देवीसिंह     भूमि स्वामी     41          0.008
       गायत्रीबाई वतीवाई पिता चूरामन मलाह सा. देह
  3    हल्कीबाई पत्नि जयराम तेजसिंह डालसिंह उर्फ जूजू  भूमि स्वामी 42/1 , 44/1 ,   0.372
       गेंदालाल रमेश कन्हैयालाल गंगोबाई कल्लूबाई                      45/1
       गुड्डीबाई जमनाबाई पिता जयराम मलाह सा.
       नरसिंहपुर
 4     रोशनलाल वल्द लालसींग मलाह सा. देह               भूमि स्वामी 42/2, 44/2 ,    0.218
                                                                      45/2
  5    टीकाराम वल्द लालसींग मलाह सा. देह               भूमि स्वामी 42/3, 44/3 ,    0.100
                                                                      45/3
  6    विशाल हक्कीबाई रम्माबाई मुन्नीबाई सुशीलाबाई पिता भूमि स्वामी   46/1         0.405
       रतन देवीसिंह प्रेमवती कुसुम दुर्गाबाई पिता सरदार               46/2         0.610
       मलाह सा. देह
 7     अमर सिंह वल्द कोदूलाल मलाह सा. देह              भूमि स्वामी    55/1         0.390
 8     अमरसिंह वीरबह्युदर डालसिंह डिल्लोबाई भग्गोबाई   भूमि स्वामी    55/2         0.095
       शुकनबाई पिता कोदूलाल धनोतीबाई बेबा नब्बू मोहन                   56          0.320
       गोविंद हरप्रसाद पिता नब्बू मलाह सा. देह
 9     डालसिंह कन्छेदी भग्गीबाई मोहनबाई हक्कीबाई       भूमिस्वामी     83/2         0.020
       रम्भाबाई पिता गुब्बे मलाह सा. देह                               84          0.200
                                                                      85/1         0.170
 10    भीकम वल्द गुलाब सिंह मलाह सा. देह               भूमि स्वामी    85/2         0.168
                                                                       89          0.360
 11    कन्छेदी डालसिंह पिता गुब्बे मलाह सा. देह        भूमिस्वामी      90          0.280
 12    सीताराम वल्द डब्बलसिंह मलाह सा. अमोदा           भूमि स्वामी     91          0.275
                                                                       92          0.060
                                                                      94/1         0.634
 13    जीरालाल वल्द कमल मलाह सा. अमोदा                 भूमि स्वामी   95/1/1        0.009
                                                                     95/3/1        0.164
 14                                                     भूमि स्वामी  95/1/2        0.018
       शकुन बाई वेवा पीतम , मुकेश पिता पीतम मलाह सा.
      अमोदा                                                          95/3/2        0.161
 15    नन्हेलाल वल्द कमल मलाह सा. अमोदा                भूमि स्वामी   95/1/3         0.010
                                                                     95/3/3         0.161
 16    बाबूलाल वल्द कमल मलाह सा. अमोदा                 भूमि स्वामी   95/1/4         0.010
                                                                     95/3/4        0.161
 17    डालसिंह वल्द कमल मलाह सा. अमोदा                  भूमि स्वामी  95/1/5        0.014
                                                                     95/3/5         0.162

भाग 1 ]

6565

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 07 जुलाई 2023

18

0.245

108/11

भूमि स्वामी

ललती बाई पत्नी कोमल ठाकुर सिंह, संतोष, उत्त्म गुलाब, मुन्नी बाई, कला बाई पिता कोमल, कैलाश दशोदा बाई, सुषमा बाई, गौरा बाई, रजनी, ना ०बा ० पिता भागीरथ वली व खुद मां भग्गोबाई पत्नि भागीरथ ढीमर सा. अमोदा

19 हाकम सिंह वल्द डब्बल सिंह मलाह सा देह

0.415

भूमिस्वामी 95/2

20 परमलाल दयाल पिता जीवन ढीमर सा देह

0.245

108/1

भूमि स्वामी

21

0.340

भूमि स्वामी

0.275

108/2 108/10

श्री जगतगुरू शंकराचार्य सदाव्रत अन्सक्षेग गुरूगुफा गोंविदनाथ वनसंचालक श्री निजायनंद ब्रम्हचारी गुरू श्री स्वामी स्वरूपानंद जी सरस्वती महाराज गुरू गुफा धूमगढ़

22

0.250

108/3

भूमि स्वामी

हेमराज डब्बूलाल केहरसिंह, पिता हेमराज हिम्मतसिंह गुल्लीबाई, वेवा रेवाराम ढीमर सा० टोला नीमखेड़ा

23

गुड़डा सुम्मा पिता दुर्जन ढीमर सा० देह

0.003

108/4

भूमि स्वामी

0.027

103/2

0.020

105/1

24 तरवर बालाराम पिता शंकर लाल ढीमर सा० देह

0.045

108/5

भूमि स्वामी

25

108/6

0.300

भूमि स्वामी

गीताबाई, सावित्री बाई पिता जालमसिंह सुभाष शिवराज जमना बाई, मतिबाई लीलाबाई पिता बेनीसिंह लोधी सा० नरसिंहपुर

26

0.120

108/8-9

भूमि स्वामी

औकांरसिंह गम्मतसिंह पिता गौरीशंकर लोधी सा. पिपरिया

27

0.540

108/12

भूमि स्वामी

कल्यान हरिसिंह मुनीम नीरज पिता भगुन्त मुन्नीबाई पत्निमुलाम राजेन्द्र देवसिंह वीरन घनश्याम नेतराम जयंतीबाई पिता मुलाम ढीमर सा. नरसिंहपुर

28 क्षामसिंह वल्द छिदामीलाल ढीमर सा. देह

0.003

108/13

भूमि स्वामी

0.027

103/4

105/3

0.021

29

मुन्नीवाई बेवा गेंदालाल नौरिया सा. देह

0.003

भूमि स्वामी 108/15

103/6

0.027

0.020

105/5

30

0.004

108/17

भूमि स्वामी

गीताबाई पत्नि होरीलाल पंचू छोटेलाल पिता होरीलाल ढीमर सा. नरसिंहपुर

0.027

103/8

105/7

0.020

0.023

108/18

103/9

105/8

31

0.003

भूमि स्वामी 108/19

अनीता पत्नि प्रहलाद अरविंद नर्बदीबाई जीजीबाई वत्तोबाई वंदना पिता प्रहलाद ढीमर सा. नरसिंहपुर

103/10

0.027

105/9

0.020 6566

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 07 जुलाई 2023

32

[ भाग 1

0.003 भूमि स्वामी

बुध्दीबाई बेवा हीरालाल सोबरन सिंह वल्द हीराल ढीमर | सा. देह

33 पूरनलाल वल्द सूरत सिंह ढीमर सा देह

34 सुंदरलाल वल्द शोभाराम ढीमर सा. देह

35 गोविंद प्रसाद प्रहलाद सुंदरलाल श्यामाबाई पिता टीकाराम ढीमर सा. देह

कुल योग

0.027

108/21 103/12

0.020

105/11

0.125

108/23

भूमि स्वामी

0.190

108/24

भूमि स्वामी

0.150

108/25

भूमि स्वामी

9.168

यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिये भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 (2013 का 30) की धारा 11 (1 ) उपबंधों के अधीन जारी की गई है ।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक-एफ भोपाल दिनांक - एफ 16-15 (7)-2014- सात-शा, 2 ए भोपाल दिनांक 29.09.2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10.2014 के पृष्ठ क्रमांक 2895 पर प्रकाशन किया गया है । उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी , भू- अर्जन शाखा नरसिंहपुर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्ति का प्रयोग करने के लिए निर्देशित किया जाता हैं ।

सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथा उपबंधित एवं विनिर्दिश्ट कार्यपालन यंत्री रानी अवंतीबाई लोधी सागर नहर संभाग नरसिंहपुर और उसके कर्मचारिवृंद को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने , अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिये अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिये प्राधिकृत करती है ।

अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिकारी के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात कय / विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अधिनियम की धारा 15 (1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के भीतर किसी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कक्ष क. 84 भू अर्जन शाखा , नरसिंहपुर) में आक्षेप यदि कोई हो फाइल किए जा सकेंगे ।

भूमि से संबंधित रेखांकन भू अर्जन कार्यालय जिला नरसिंहपुर में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, ऋजु बाफना, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

6567

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 07 जुलाई 2023

भाग 1 ]

कार्यालय , कलेक्टर , जिला रायसेन, मध्यप्रदेश एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

रायसेन, दिनांक 4 जुलाई 2023 क्र. 221-3-82-2022-23 .

चूंकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची कं-1 के खाने क्रमांक -1 से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है । अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013 ) की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधो के अनुसार एतद् द्वारा अनुसूची क-2 के कॉलम कं 1 से 5 में वर्णित सभी सम्बंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कॉलम (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची-1

नगर/ग्राम

तहसील

क्रमांक

अर्जित रकबा

लगभग क्षेत्रफल

(ह.में)

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

भूमि अर्जन , पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

6

5

4

3

2

1

कुल 5.689 हे.

उदयपुरा

भू-अर्जन अधिकारी राजस्व बरेली जिला रायसेन म.प्र..

रायसेन म.प्र.

चौरास प.ह.नं. रा.नि. मण्डल उदयपुरा

चिनकी बौरास बेराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना के अंतर्गत पम्प हाउस कमांक 4 के निर्माण हेतु प्रभावित ग्राम चौरास की निजी भूमि अधिग्रहण किये जाने के संबंध में ।

अनुसूची-2

(प्रभावित धारकों की सूची)

चिनकी बौरास बेराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना के अंतर्गत पम्प हाउस कमांक-4 के निर्माण हेतु ग्राम चौरास की निजी भूमि

खसरा क्र.

क्र.

भूमि स्वामी का नाम

भूमि का कुल रकबा

अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा

5

4

3

2

1

0.080

0.809

454/2/1

1 विशालबाई बेवा छोटेलाल राजपूत

0.596

2.023

483/1

2 गोधनसिंह आ.रामचरन राजपूत

0.332

1.072

483/2/1

3 गिरवर सिंह आ.नर्वदा सिंह राजपूत

0.251

0.951

483/2/2

सुदीपा राजपूत पत्नि गिरवर सिंह

4

0.461

0.772

483/3

द्रोपतीबाई बेवा नर्वदा सिंह राजपूत

5

1.685

2.023

484/1

6 सुप्यार बाई पत्नि चन्द्रपाल सिंह राजपूत

0.130

0.162

484/2

7 केशव सिंह आ. चंद्रपाल सिंह राजपूत [ भाग 1 6568

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 07 जुलाई 2023

1.011 8

1.639

484/3

बाईसाहब बेवा पुष्कर सिंह जयहिन्द आ. पुष्कर सिंह राजपूत

0.340

1.274

484/4

9 सुरेन्द्र सिंह आ.भगवान सिंह राजपूत

0.268

0.337

484/5

10 राजकुमार आ.भगवान सिंह राजपूत

0.535 11

0.869

484/6

हरिबाई वेवा बालमोहन, प्रिंयका वंदना, अर्चना , अंजली , रामदेवी पुत्री बालमोहन

5.689

11.931

कुल योग-

1. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर (भू- अर्जन शाखा ) जिला रायसेन के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।

2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी/अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बरेली तहसील बरेली जिला रायसेन म.प्र. के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।

3. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री रानी अवंतीबाई लोधी सागर नहर संभाग नरसिंहपुर म.प्र. के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।

4. कोई भी व्यक्त्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर ( भू अर्जन ) रायसेन की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नही करेगा/ कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नही करेगा ।

5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितवद्ध कोई व्यक्त्ति अधि-सूचना प्रकाशन के 60 दिवस के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर जिला रायसेन के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है ।

6. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितवद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाइट www.raisen.nic.in एवं म.प्र. शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाइट http://www. mprevenue.nic.in पर भी देखा जा सकता है।

भाग 1 ]

6569

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 07 जुलाई 2023

क्र. -अ-82-2022-23 .

चूंकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची कं-1 के खाने क्रमांक 1 से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है । अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधो के अनुसार एतद् द्वारा अनुसूची क-2 के कॉलम कं 1 से 5 में वर्णित सभी सम्बंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कॉलम (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची-1

नगर/ग्राम

तहसील

क्रमांक

अर्जित रकबा

लगभग क्षेत्रफल

(ह.में)

3

4

2

1

उदयपुरा

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

भूमि अर्जन , पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

5

6

कुल 5.000 हे.

रायसेन म.प्र.

चौरास प.ह.नं. रा.नि.मण्डल उदयपुरा

भू-अर्जन अधिकारी राजस्व बरेली जिला रायसेन म.प्र..

चिनकी बौरास बराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना के अंतर्गत बौरास बराज के निर्माण हेतु प्रभावित ग्राम चौरास की निजी भूमि अधिग्रहण किये जाने के संबंध में ।

अनुसूची-2

(प्रभावित धारकों की सूची)

चिनकी बौरास बेराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना के अंतर्गत बौरास बराज के निर्माण हेतु ग्राम चौरास की निजी भूमि

खसरा क्र .

क्र.

भूमि स्वामी का नाम

2

1

1 थम्मन सिंह आ.गुन्चीलाल राजपूत

2 मुन्ना आ. घसिया केदारसिंह ,भोले सिंह, तुलसाबाई पिता शेरा बरूआ

भूमि का कुल रकबा

अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा

5

4

3

0.146 450/2

0.523

0.320 452

0.320

0.405 0.405

454/1/1/1

3 कोमल सिंह आ.कुंजीलाल राजपूत

0.307 0.307

454/1/2

4 भानुप्रताप सिंह आ. कुंजीलाल राजपूत

1.468

454/1/1/2

5 रामपाल आ. कोमल सिंह राजपूत

1.550

0.324 0.809

454/2/1

6

|विशाल बाई वेवा छोटेलाल राजपूत 6570

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 07 जुलाई 2023

454/2/2

0.728

0.081 7 ओमप्रकाश आ.छोटेलाल राजपूत

0.203

454/2/3

0.725

8 परषोत्तम आ. छोटेलाल राजपूत

0.623 9

454/3

0.809

आरामबाई पुत्री छोटेलाल राजपूत

10

454/4

1.308

1.123 रशिमबाई पत्नि मनोज शास्त्री जाति ब्राहम्ण

7.484

5.000

कुल योग-

1. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय कलेक्टर (भू- अर्जन शाखा) जिला रायसेन के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।

2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी/अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बरेली तहसील बरेली जिला रायसेन म.प्र. के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।

3. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री रानी अवंतीबाई लोधी सागर नहर संभाग नरसिंहपुर म.प्र. के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।

4. कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का , कलेक्टर ( भू अर्जन ) रायसेन की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नही करेगा/ कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नही करेगा ।

5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितवद्ध कोई व्यक्ति अधि-सूचना प्रकाशन के 60 दिवस के अंदर भू- अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर जिला रायसेन के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है ।

6. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितवद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाइट www.raisen.nic.in एवं मु.प्र.शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाइट http://www. mprevenue.nic.in पर भी देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अरविंद कुमार दुबे , कलेक्टर एवं समुचित सरकार.

6571

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 जुलाई 2023

भाग 1 ]

राजस्व विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल भोपाल, दिनांक 6 जुलाई 2023

क्र. एफ. 01-01-2022 - सात -7.- मध्यप्रदेश राजपत्र क्रमांक 12 , दिनांक 25 मार्च 2022 में प्रकाशित की गई रीवा जिले की देवतालाब तहसील के सृजन से संबंधित प्रारम्भिक अधिसूचना को अतिष्ठित करते हुए, मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता, 1959 ( क्रमांक 20 सन् 1959 ) की धारा 13 की उपधारा ( 2 ) के परन्तुक में अंतर्विष्ट उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा , यह सूचना दी जाती है कि उक्त धारा की प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, वर्तमान तहसील मऊगंज व तहसील नईगढ़ी , जिला रीवा की सीमाओं को परिवर्तित करने, नवीन तहसील देवतालाब को सृजित करने तथा नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट किये गए अनुसार उनकी सीमाओं को परिभाषित करने का प्रस्ताव करती है.

2. " मध्यप्रदेश राजपत्र " में इस सूचना के प्रकाशित होने की तारीख से तीस दिवस का अवसान होने के पश्चात् प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा तथा इसके संबंध में कोई आपत्तियां या सुझाव उक्त कालावधि अवसान होने के पूर्व लिखित में प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग को अग्रेषित किये जा सकेंगे:-

अनुसूची

अनु- क्रमांक

प्रस्तावित परिवर्तन में अपवर्जित किए जाने वाले क्षेत्रों के विवरण

(2) विद्यमान तहसील का नाम व उसका मुख्यालय

मुख्यालय (4) प्रस्तावित परिवर्तनों के पश्चात् तहसील का नाम एवं उसका (1)

(3)

तहसील- मऊगंज मऊगंज. मुख्यालय 1 तहसील मऊगंज, मुख्यालय- मऊगंज.

मण्डल देवतालाब के पटवारी मऊगंज के राजस्व निरीक्षक से 49 , राजस्व निरीक्षक हल्का नं. 1 से 15 एवं 47 मण्डल रतनगवां के पटवारी हल्का नं . 16 से 27, 29 व 56, 57 , राजस्व निरीक्षक मण्डल सीतापुर के पटवारी हल्का नं. 40, 42, 43 अपवर्जित होंगे .

अभियुक्तियां

परिवर्तनों के पश्चात् तहसील कीसीमाएं

(7) प्रस्तावित परिवर्तन के पश्चात् तहसील में समाविष्ट क्षेत्रों का विवरण (5)

(6)

दक्षिण- तहसील चुरहट , पूर्व- तहसील हनुमना पश्चिम- तहसील गुढ़ उत्तर- तहसील देवतालाब जिला सीधी.

राजस्व निरीक्षक मण्डल रतनगवां तहसील मऊगंज के राजस्व निरीक्षक मण्डल देवतालाब के पटवारी हल्का नं. 50, 51 के पटवारी हल्का नं . 28, 30 एवं 52से 55, 58, 59 , राजस्व निरीक्षक मण्डल सीतापुर के पटवारी हल्का नं. 31 से 39 व 41, 44 से 46 व 60 से 62 , निरीक्षक मण्डल मऊगंज के पटवारी हल्का नं. 63 से 85 समाविष्ट होंगे.

तहसील- नईगढ़ी मुख्यालय नईगढ़ी.

तहसील नईगढ़ी राजस्व निरीक्षक मण्डल खर्रा के पटवारी हल्का नं . 21 से 28 व 54 से 58 अपवर्जित होंगे .

2 तहसील नईगढ़ी, मुख्यालय- नईगढ़ी.

पूर्व- तहसील त्योंथर पश्चिम- तहसील मनगवां उत्तर- तहसील त्योंथर दक्षिण-तहसील मऊगंज.

तहसील नईगढ़ी, राजस्व निरीक्षक मण्डल रामपुर के पटवारी हल्का नं. 1 से 14 व 43 से 53 राजस्व निरीक्षक मण्डल खर्रा के पटवारी हल्का नं. 15 से 20 व 59 से 67, राजस्व निरीक्षक मण्डल मऊगंज के पटवारी हल्का नं. 29 से 42 व 68 से 79 समाविष्ट होंगे.

3

तहसील- देवतालाब मुख्यालय- देवतालाब

पूर्व- शेष तहसील मऊगंज पश्चिम- तहसील मनगवां उत्तर- शेष तहसील नईगढ़ी दक्षिण-तहसील मऊगंज.

मऊगंज के राजस्व निरीक्षक मण्डल देवतालाब के पटवारी हल्का नं. 1 से 15 एवं 47 से 49, राजस्व निरीक्षक मण्डल रतनगवां के पटवारी हल्का नं. 16 से 27, 29 व 56, 57, राजस्वनिरीक्षक मण्डल सीतापुर 6572

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 जुलाई 2023

(3)

(4) (1) (2)

(7)

(6)

(5)

के पटवारी हल्का नं. 40, 42, 43 , तहसील नईगढ़ी, राजस्व निरीक्षक मण्डल खर्रा के पटवारी हल्का नं. 21 से 28 व 54 से 58 समाविष्ट होंगे .

जा सके. 2. प्रस्तावित परिवर्तन यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से किया जा रहा है कि क्षेत्र का प्रशासन समुचित एवं प्रभावी रूप से किया

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, चन्द्रशेखर वालिम्बे, अपर सचिव.

भोपाल , दिनांक 6 जुलाई 2023

क्र. एफ. 01-11-2020- सात- शा-7.- मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता, 1959 ( क्रमांक 20 सन् 1959 ) की धारा 13 की उपधारा ( 3 )

में अंतर्विष्ट उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह सूचना दी जाती है कि उक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार,

मुरैना जिले के अनुविभाग अम्बाह की सीमाओं को परिवर्तित करने एवं नवीन अनुविभाग पोरसा का सृजन करने तथा नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट किये गए अनुसार उसकी सीमाओं को परिभाषित करना प्रस्ताव करती है.

" मध्यप्रदेश राजपत्र " में इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिवस के अवसान होने के पश्चात् प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा तथा उसके संबंध में कोई भी आपत्ति या सुझाव , लिखित में, उक्त कालावधि का अवसान होने के पूर्व प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग को अग्रेषित किये जा सकेंगे:-

अनुसूची

प्रस्तावित परिवर्तनों

क्रमांक विद्यमान अनुविभाग और उसका मुख्यालय

प्रस्तावित परिवर्तनों के पश्चात्अनुविभाग की सीमाएं प्रस्तावित परिवर्तनों के पश्चात् अनुविभाग में समाविष्ट किये गये क्षेत्रों का विवरण

के पश्चात् अनुविभाग

एवं उसके

मुख्यालय

का नाम

प्रस्तावित परिवर्तन (अनुविभाग में सम्मिलित किये जाने वाले या अपवर्जित किये जाने वाले क्षेत्रों के विवरण) (3)

(6)

(4)

(2)

(1)

1

अनुविभाग-

अम्बाह

मुख्यालय-

(5) अम्बाह में तहसील अम्बाह के समस्त पटवारी हल्के एवं ग्राम समाविष्ट होंगे .

पूर्व में- अनुविभाग पोरसा. पश्चिम में- प्रदेश राजस्थान . उत्तर में चम्बल नदी

अनुविभाग- अम्बाह मुख्यालय- अम्बाह .

वर्तमान अनुविभाग अम्बाह से तहसील पोरसा के समस्त पटवारी हल्के एवं ग्राम अपवर्जित होंगे .

अम्बाह .

उत्तरप्रदेश. दक्षिण में-अनुविभाग मुरैना.

अनुविभाग-

2

तहसील पोरसा के समस्त पटवारी हल्के एवं ग्राम समाविष्ट होंगे.

पूर्व में-क्वारी नदी अनुविभाग मेहगांव जिला भिण्ड (म. प्र. ) पश्चिम में- अनुविभाग

पोरसा मुख्यालय- पोरसा.

अम्बाह.

उत्तर में - चम्बल नदी उत्तरप्रदेश. दक्षिण में- अनुविभाग मुरैना.

सके. 2. प्रस्तावित परिवर्तन यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से किया जा रहा है कि क्षेत्र का प्रशासन समुचित एवं प्रभावी रूप से किया जा

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

राजेश कुमार कौल, अवर सचिव.

भाग 1 ]

6573

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 जुलाई 2023

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश , जबलपुर

जबलपुर, दिनांक 13 जून 2023

क्र. A- 3235- दो- 2-38-2023 .- श्रीमती श्यामली सिंह सोलंकी, डिप्टी रजिस्ट्रार ( M ) उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , जबलपुर को दिनांक 19 जून से 1 जुलाई 2023 तक तेरह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 17 एवं 18 जून 2023 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्रीमती श्यामली सिंह सोलंकी, डिप्टी रजिस्ट्रार ( M ) उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती श्यामली सिंह सोलंकी, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो डिप्टी रजिस्ट्रार ( M ) के पद पर कार्यरत रहतीं.

क्र. A- 3237-दो- 2-9-2023 .- श्री अजय सिंह ठाकुर, मेम्बर सेक्रेटरी ( एस. सी. एम. एस. ) , उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश , जबलपुर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक 3- ( ए) 19-03 - इक्कीस ब ( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 1 ) के अंतर्गत दिनांक 6 मई 2021 से 5 मई 2023 तक, दो वर्ष की ब्लाक अवधि हेतु तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

जबलपुर, दिनांक 15 जून 2023

क्र. A- 3331- दो- 2-18-2022 .-श्री रूपम वेदी , तत्कालीन अतिरिक्त सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल वर्तमान में रजिस्ट्रार ( W & I ) उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, जबलपुर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक 3- ( ए) 19-03 - इक्कीस- ब( एक) दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 1 ) के अंतर्गत दिनांक 18 मार्च 2018 से 17 मार्च 2020 तक, 02 वर्ष की ब्लाक अवधि हेतु तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है .

जबलपुर, दिनांक 21 जून 2023

क्र. A- 3445-दो- 2-34-2021 .- श्री हेमन्त जोशी, प्रिंसिपल रजिस्ट्रार ( J ) उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , जबलपुर को मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक 3- (ए) 19-03 - इक्कीस- ब ( एक ) दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 1 ) के अंतर्गत दिनांक 21 मई 2021 से 20 मई 2023 तक 02 वर्ष की ब्लाक अवधि हेतु तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान कीजाती है .

जबलपुर, दिनांक 23 जून 2023

क्र. A- 3520- दो -2-3-2023 .-श्री संजय अग्रवाल , तत्कालीन अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश , ग्वालियर/ सागर वर्तमान में रजिस्ट्रार ( परीक्षा ) , उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, जबलपुर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल के आदेश क्रमांक 3-(ए) 19-03 - इक्कीस ब ( एक ) दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 1 ) के अंतर्गत निम्नानुसार अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

1. ब्लॉक वर्ष दिनांक 24 सितम्बर 2017 से 23 सितम्बर 2019 तक, 02 वर्ष की ब्लॉक अवधि हेतु तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

2. ब्लॉक वर्ष दिनांक 24 सितम्बर 2019 से 23 सितम्बर 2021 तक, 02 वर्ष की ब्लाक अवधि हेतु तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

क्र. B - 4194- दो-2-19-2015.- श्री अजय प्रकाश मिश्र , प्रिंसिपल रजिस्ट्रार , उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, खण्डपीठ, इन्दौर को दिनांक 2 से 9 जून 2023 तक के ग्रीष्मकालीन अवकाश के साथ एच. टी. सी. सुविधा का उपभोग करने के कारण वर्ष दिनांक 1 नवम्बर 2021 से 31 अक्टूबर 2023 तक की ब्लॉक अवधि हेतु दस दिवस (केवल दस दिवस ) के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक 3- (ए) 19-03-इक्कीस- ब ( एक ) दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 9 ( 1 - ड ) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक- 666- इक्कीस ब ( एक) , 2011 , दिनांक 8 अगस्त 2011 में दिए गए निर्देशों के अंतर्गत प्रदान की जाती है.

क्र. D- 2777-दो-2-41-2020.- श्री नरसिंह बघेल , रजिस्ट्रार ( I & L ) उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश , जबलपुर को दिनांक 23 मई से 3 जून 2023 तक के ग्रीष्मकालीन अवकाश के साथ एल. टी. सी. सुविधा का उपभोग करने के कारण वर्ष 1 नवम्बर 2019 से 31 अक्टूबर 2023 तक की ब्लाक अवधि हेतु दस दिवस (केवल दस दिवस ) के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक 3- ( ए) 19-03- इक्कीस ब ( एक ) दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 9 ( 1 - ड ) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक- 3666 - इक्कीस- ब ( एक ) , 2011 , दिनांक 8 अगस्त 2011 में दिए गए निर्देशों के अंतर्गत प्रदान की जाती है.

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार, यू. एस. दुबे, विशेष कर्तव्यवस्थ अधिकारी.

6574

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 7 जुलाई 2023

जबलपुर , दिनांक 15 जून 2023

क्र. A- 3333-दो- 2-50-2018 .- डॉ. रमेश साहू, प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय, जबलपुर को दिनांक 6 से 7 मार्च 2023 तक, दो दिन के आकस्मिक अवकाश के साथ होम एल. टी. सी. सुविधा का उपभोग करने के कारण दिनांक 1 नवम्बर 2021 से 31 अक्टूबर 2023 तक की ब्लाक अवधि हेतु दस दिवस के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक 3- ( ए) 19- 03- इक्कीस- ब ( एक) दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 9 ( 1- ड) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक- 3666- इक्कीस ब( एक) 2011 , दिनांक 8 अगस्त 2011 में दिए गए निर्देशों के अंतर्गत प्रदान की जाती है.

क्र. A- 3335-दो- 2-13-2014 .- श्री सुशांत हुद्दार, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , नीमच को दिनांक 29 से 31 मई 2023 तक , तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री सुशांत हु‌द्दार, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , नीमच को नीमच पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था .

प्रमाणित किया जाता है कि श्री सुशांत हुद्दार, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .

क्र. B - 3984-चार- 8-42-77 भाग- सोलह.- श्री राजीव कुमार अयाची, प्रभारी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , विदिशा को दिनांक 10 से 12 जून 2023 तक, तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री राजीव कुमार अयाची , प्रभारी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , विदिशा को विदिशा पुनः पदस्थापित किया जाता है .

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री राजीव कुमार अयाची, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रभारी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

जबलपुर, दिनांक 21 जून 2023

क्र. A- 3441-दो- 3-420-80- भाग- बारह. श्री सुरेश कुमार चौबे (सीनियर ) , स्वैच्छिक सेवानिवृत्त प्रधान न्यायाधीश ( जिला एवं सत्र न्यायाधीश ) कुटुंब न्यायालय, डिण्डौरी को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के पत्र क्रमांक 3487- इक्कीस- ब ( एक) -2023 , दिनांक 26 अप्रैल 2023 के संलग्न प्राप्त आर्डर शीट अवर सचिव, मध्यप्रदेश शासन , वित्त विभाग , भोपाल द्वारा अनुमोदित अखिल भारतीय सेवायें ( अवकाश ) नियम, 1955 के नियम 20 ए के अनुसार- श्री चौबे को उनकी सेवानिवृत्ति दिनांक 31 मार्च 2023 को निम्नानुसार अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

1. अर्जित अवकाश अर्द्धवेतन अवकाश 269 31 योग : 300 दिवस

2. उक्त अवकाश के वेतन के समतुल्य राशि की गणना निम्नानुसार की जावेगी:-

(i) अर्जित अवकाश के एवज में भुगतान = 269 दिवस का पूर्ण अवकाश वेतन.

(ii) सेवानिवृत्ति की तिथि को आधा अवकाश वेतन अनुज्ञेय महंगाई भत्ता

अर्द्धवेतनिक अवकाश के एवज में नगद भुगतान. = X 31 30

क्र. A- 3443-दो - 3-420-80- भाग- बारह.- श्री सनत कुमार कश्यप, स्वेच्छिक सेवानिवृत्त प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उमरिया को मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के पत्र क्रमांक 3487-इक्कीस- ब( एक) -2023, दिनांक 26 अप्रैल 2023 के संलग्न प्राप्त आर्डर शीट अवर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, भोपाल द्वारा अनुमोदित अखिल भारतीय सेवायें (अवकाश ) नियम, 1955 के नियम 20ए के अनुसार- श्री कश्यप की स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति दिनांक 31 मार्च 2023 को निम्नानुसार अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

1. अर्जित अवकाश अर्द्धवेतन अवकाश 172 128 योग : 300 दिवस

2. उक्त अवकाश के वेतन के समतुल्य राशि की गणना निम्नानुसार की जावेगी:-

(i ) अर्जित अवकाश के एवज में भुगतान = 172 दिवस का पूर्ण अवकाश वेतन.

(ii) सेवानिवृत्ति की तिथि को आधा अवकाश वेतन अनुज्ञेय महंगाई भत्ता

अर्द्धवेतनिक अवकाश के एवज में नगद भुगतान. = X 128 30 भाग 1 ]

6575

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 जुलाई 2023

क्र. B -4118-दो- 3-420-80- भाग- बारह. - श्री चन्द्रदेव शर्मा , सेवानिवृत्त प्रधान न्यायाधीश ( जिला एवं सत्र न्यायाधीश ) , कुटुंब न्यायालय, छिन्दवाड़ा को मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के पत्र क्रमांक 3487- इक्कीस-ब ( एक ) -2023 , दिनांक 26 अप्रैल 2023 के संलग्न प्राप्त आर्डर शीट अवर सचिव, मध्यप्रदेश शासन , वित्त विभाग, भोपाल द्वारा अनुमोदित अखिल भारतीय सेवायें ( अवकाश ) नियम , 1955 के नियम 20ए के अनुसार- श्री शर्मा को उनकी सेवानिवृत्ति दिनांक 31 मई 2023 को निम्नानुसार अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

1. अर्जित अवकाश अर्द्धवेतन अवकाश 222 78 योग : 300 दिवस

2. उक्त अवकाश के वेतन के समतुल्य राशि की गणना निम्नानुसार की जावेगी:-

(i) अर्जित अवकाश के एवज में भुगतान = 222 दिवस का पूर्ण अवकाश वेतन.

(ii) सेवानिवृत्ति की तिथि को आधा अवकाश वेतन अनुज्ञेय+महंगाई भत्ता

अर्द्धवेतनिक अवकाश के एवज में नगद भुगतान. = 30 X 78

क्र. B - 4120-दो- 3-420-80- भाग- बारह.- श्री पंकज गौड़, सेवानिवृत्त अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश ( जिला एवं सत्र न्यायाधीश ) कुटुंब न्यायालय , जबलपुर को सेवानिवृत्ति दिनांक 31 अक्टूबर 2019 को पूर्व के प्रचलित नियमों के अनुसार स्वीकृत अवकाश नगदीकरण रजिस्ट्री आदेश क्रमांक डी-6967, दिनांक 13 नवम्बर 2019 निरस्त किया जाता है.

क्र. B -4123- दो - 3-420-80- भाग- बारह .- श्री पंकज गौड़ , सेवानिवृत्त अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश ( जिला एवं सत्र न्यायाधीश ) कुटुंब न्यायालय, जबलपुर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के पत्र क्रमांक 3487-इक्कीस - ब( एक) - 2023 , दिनांक 26 अप्रैल 2023 के संलग्न प्राप्त आर्डर शीट अवर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग , भोपाल द्वारा अनुमोदित अखिल भारतीय सेवायें ( अवकाश ) नियम, 1955 के नियम 20 ए के अनुसार- श्री गौड़ की सेवानिवृत्ति दिनांक 31 अक्टूबर 2019 को निम्नानुसार अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

1. अर्जित अवकाश अर्द्धवेतन अवकाश 242 58 योग 300 दिवस 2. उक्त अवकाश के वेतन के समतुल्य राशि की गणना निम्नानुसार की जावेगी:-

(i) अर्जित अवकाश के एवज में भुगतान = 242 दिवस का पूर्ण अवकाश वेतन.

(ii) सेवानिवृत्ति की तिथि को आधा अवकाश वेतन अनुज्ञेय महंगाई भत्ता

अर्द्धवेतनिक अवकाश के एवज में नगद भुगतान. = X 58 30

क्र. B-4125-दो - 3-420-80 - भाग- बारह .- श्री रमेश कुमार श्रीवास्तव , सेवानिवृत्त प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सतना को सेवानिवृत्ति दिनांक 31 दिसम्बर 2022 को पूर्व के प्रचलित नियमों के अनुसार स्वीकृत अवकाश नगदीकरण रजिस्ट्री आदेश क्रमांक डी-480, दिनांक 20 जनवरी 2023 निरस्त किया जाता है .

क्र. B -4127-दो- 3-420-80- भाग- बारह .- श्री रमेश कुमार श्रीवास्तव , सेवानिवृत्त प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सतना को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के पत्र क्रमांक 3487- इक्कीस ब( एक) -2023 , दिनांक 26 अप्रैल 2023 के संलग्न प्राप्त आर्डर शीट अवर सचिव, मध्यप्रदेश शासन , वित्त विभाग , भोपाल द्वारा अनुमोदित अखिल भारतीय सेवायें ( अवकाश ) नियम, 1955 के नियम 20ए के अनुसार- श्री श्रीवास्तव की सेवानिवृत्ति दिनांक 31 दिसम्बर 2022 को निम्नानुसार अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

1. अर्जित अवकाश अर्द्धवेतन अवकाश 236 64 योग : 300 दिवस

2. उक्त अवकाश के वेतन के समतुल्य राशि की गणना निम्नानुसार की जावेगी:-

(i ) अर्जित अवकाश के एवज में भुगतान = 236 दिवस का पूर्ण अवकाश वेतन.

(ii) सेवानिवृत्ति की तिथि को आधा अवकाश वेतन अनुज्ञेय महंगाई भत्ता

अर्द्धवेतनिक अवकाश के एवज में नगद भुगतान. = X 64 30 6576

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 जुलाई 2023

जबलपुर, दिनांक 23 जून 2023

क्र. A- 3518-दो-3-420-80- भाग- बारह.- श्री कृपा शंकर शाक्य, सेवानिवृत्त द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश ( जिला एवं सत्र न्यायाधीश ) कुटुंब न्यायालय , जबलपुर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के पत्र क्रमांक 3487- इक्कीस- ब( एक) -2023 , दिनांक 26 अप्रैल 2023 के संलग्न प्राप्त आर्डर शीट अवर सचिव , मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग , भोपाल द्वारा अनुमोदित अखिल भारतीय सेवायें ( अवकाश ) नियम , 1955 के नियम 20ए के अनुसार- श्री शाक्य की सेवानिवृत्ति दिनांक 31 मई 2023 को निम्नानुसार अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

1. अर्जित अवकाश अर्द्धवेतन अवकाश 257 43 योग : 300 दिवस

2. उक्त अवकाश के वेतन के समतुल्य राशि की गणना निम्नानुसार की जावेगी:-

(i) अर्जित अवकाश के एवज में भुगतान = 257 दिवस का

पूर्ण अवकाश वेतन.

(ii) सेवानिवृत्ति की तिथि को आधा अवकाश वेतन अनुज्ञेय महंगाई भत्ता

अर्द्धवेतनिक अवकाश

के एवज में नगद भुगतान. = X 43 30

क्र. B - 4179-दो- 2-5-2023 .- श्री अतुल कुमार खण्डेलवाल, प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , सागर को दिनांक 5 से 9 जून 2023 तक पाँच दिन के स्वीकृत ग्रीष्मकालीन अवकाश के अनुक्रम में, दिनांक 10 जून 2023 का एक दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 11 जून 2023के सार्वजनिक अवकाश के लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री अतुल कुमार खण्डेलवाल , प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , सागर को सागर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अतुल कुमार खण्डेलवाल , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .

क्र. B - 4204- दो - 2-9-2012.- श्री नवीन कुमार सक्सेना, सेवानिवृत्त , प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , जबलपुर को दिनांक 18 से 20 जनवरी 2023 तक, तीन दिन के अर्जित अवकाश तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 21 एवं 22 जनवरी 2023 के सार्वजनिक अवकाश के साथ एल. टी . सी . सुविधा का उपभोग करने के कारण दिनांक 1 नवम्बर 2019 से 31 अक्टूबर 2023 तक की ब्लाक अवधि हेतु दस दिवस के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक 3- ( ए) 19-03 - इक्कीस- ब ( एक ) दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 9 ( 1 - ड) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक- 3666 - इक्कीस- ब ( एक ) 2011 , दिनांक 8 अगस्त 2011 में दिए गए निर्देशों के अंतर्गत प्रदान की जाती है .

क्र. B -4221- दो- 2-101-2017.- श्री सुबोध कुमार जैन, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रीवा को दिनांक 26 से 28 जून 2023 तक, तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 25 जून 2023 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 29 जून 2023 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री सुबोध कुमार जैन, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , रीवा को रीवा पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री सुबोध कुमार जैन, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .

क्र. B -4223- दो- 2-31-2018.- श्री मोहम्मद सैय्यदुल अबरार, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , झाबुआ को दिनांक 5 से 9 जून 2023 तक के स्वीकृत ग्रीष्मकालीन अवकाश के अनुक्रम में , दिनांक 10जून 2023 का एक दिन का अर्जित अवकाश और स्वीकृत किया जाता है .

अवकाश से लौटने पर श्री मोहम्मद सैय्यदुल अबरार , प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, झाबुआ को झाबुआ पुनः पदस्थापित किया जाता है .

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री मोहम्मद सैय्यदुल अबरार, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. B -4225-दो- 2-36-2021 .- श्री आनंद कुमार तिवारी, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बड़वानी को दिनांक 24 मई 2023 का एक दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री आनंद कुमार तिवारी, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बड़वानी को बड़वानी पुनः पदस्थापित किया जाता है .

भाग 1 ]

6577

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 7 जुलाई 2023

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आनंद कुमार तिवारी , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. B- 4217-दो- 2-56-2016 .-श्री प्रेमनारायण सिंह, तत्कालीन प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , ग्वालियर वर्तमान में माननीय न्यायाधिपति महोदय, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , खण्डपीठ, इन्दौर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक 3- ( ए) 19-03 - इक्कीस- ब ( एक) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 1 ) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक 3440- इक्कीस - ब ( एक ) , दिनांक 7 दिसम्बर 2007 में दिये गये निर्देशों के अन्तर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2021 से 30 अप्रैल 2023 तक, एक वर्ष 06 माह की अवधि के लिए बाईस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

क्र. B -4227-दो- 3-420-80- भाग- बारह- श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह, स्वैच्छिक सेवानिवृत्त प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शहडोल को मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के पत्र क्रमांक 3487- इक्कीस- ब ( एक )-2023, दिनांक 26 अप्रैल 2023 के संलग्न प्राप्त आर्डर शीट अवर सचिव, मध्यप्रदेश शासन , वित्त विभाग , भोपाल द्वारा अनुमोदित अखिल भारतीय सेवायें ( अवकाश ) नियम, 1955 के नियम 20 ए के अनुसार- श्री सिंह की स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति दिनांक 31 मार्च 2023 को निम्नानुसार अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

276 24 1. अर्जित अवकाश अर्द्धवेतन अवकाश योग : 300 दिवस

2. उक्त अवकाश के वेतन के समतुल्य राशि की गणना निम्नानुसार की जावेगी:-

(i) अर्जित अवकाश के एवज में भुगतान = 276 दिवस का पूर्ण अवकाश वेतन.

(ii) सेवानिवृत्ति की तिथि को आधा अवकाश वेतन अनुज्ञेय महंगाई भत्ता

अर्द्धवेतनिक अवकाश के एवज में नगद भुगतान. = X 24 30

क्र. B -4185-दो-2-30-2023 .- श्रीमती नोरिन निगम, प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , सतना को दिनांक 3 से 14 जुलाई 2023 तक बारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 2 जुलाई 2023 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 15 एवं 16 जुलाई 2023 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्रीमती नोरिन निगम, प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , सतना को सतना पुनः पदस्थापित किया जाता है .

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था .

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती नोरिन निगम , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.

क्र. B -4199-दो- 2-14-2021 .- श्री प्रदीप मित्तल, तत्कालीन प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , श्योपुर वर्तमान में जिला न्यायाधीश (निरीक्षण ) , वृत्त ग्वालियर को दिनांक 15 से 17 फरवरी 2023 तक के आकस्मिक अवकाश के साथ एल. टी. सी. सुविधा का उपभोग करने के कारण दिनांक 1 नवम्बर 2019 से 31 अक्टूबर 2023 तक की ब्लॉक अवधि हेतु 10 दिवस (केवल दस दिवस ) के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक 3- ( ए) 19-03- इक्कीस- ब ( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 9 ( 1 -ड) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक 3666 - इक्कीस - ब ( एक ) , 2011 , दिनांक 8 अगस्त 2011 में दिये गये निर्देशों के अन्तर्गत प्रदान की जाती है.

क्र. D - 2766- दो- 2-41-2019.- श्री धीरेन्द्र सिंह , प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , धार को दिनांक 1 से 9 जून 2023 तक, कुल नौ दिन का ग्रीष्मकालीन अवकाश तथा दिनांक 10 जून 2023 का एक दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 11 जून 2023 के सार्वजनिक अवकाश के लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री धीरेन्द्र सिंह , प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , धार को धार पुनः पदस्थापित किया जाता है.

ग्रीष्मकालीन / अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री धीरेन्द्र सिंह, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. D - 2782- दो- 2-52-2015.- श्री सुभाष सोलंकी , प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , टीकमगढ़ को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक 3- ( ए) 19- 03- इक्कीस - ब ( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12( 1 ) के अन्तर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2019 से 31 अक्टूबर 2021 तक, 02 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

क्र. D - 2784-दो - 2-11-2015.-श्री प्रभात कुमार मिश्रा, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , देवास को दिनांक 15 जून से 1 जुलाई 2023 तक, सत्रह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 2 जुलाई 2023 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है .

6578

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 जुलाई 2023

अवकाश से लौटने पर श्री प्रभात कुमार मिश्रा, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, देवास को देवास पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री प्रभात कुमार मिश्रा , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

जबलपुर, दिनांक 24 जून 2023

क्र. B -4233- दो- 2-2-2021.- श्री आलोक अवस्थी, तत्कालीन प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नर्मदापुरम् वर्तमान में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जबलपुर को दिनांक 6 से 16 मार्च 2023 तक, ग्यारह दिन के अर्जित अवकाश के साथ एल. टी. सी. सुविधा का उपभोग करने के कारण दिनांक 1 नवम्बर 2019 से 31 अक्टूबर 2023 तक की ब्लाक अवधि हेतु दस दिवस के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक 3- ( ए) 19-03 -इक्कीस- ब( एक) दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 9 ( 1 - ड ) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक- 3666- इक्कीस ब ( एक) , 2011 दिनांक 8 अगस्त 2011 में दिए गए निर्देशों के अंतर्गत प्रदान की जाती है.

क्र. D - 2800- दो-2-40-2019. श्री अमिताभ मिश्र , तत्कालीन प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , सीधी वर्तमान में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सीहोर को मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक 3- ( ए) 19-03 - इक्कीस- ब ( एक) दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12( 1 ) के अंतर्गत दिनांक 25 से 24 अगस्त 2022 तक, दो वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार, यू. एस. दुबे , विशेष कर्तव्यवस्थ अधिकारी.

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 07 July 2023. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2023-07-07.27.Ordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2023-07-07.27.Ordinary.