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मध्यप्रदेश शासन
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 27]
भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 7 जुलाई 2023- आषाढ़ 16 , शक 1945
विषय-सूची
भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश, ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4 ) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6 ) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट
भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.
भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.
( 2) सांख्यिकीय सूचनाएं.
भाग 4.- ( क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, ( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन,
(3 ) संसद्में पुरःस्थापित विधेयक,
(ख) ( 1 ) अध्यादेश , ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम,
(3) संसद् के अधिनियम,
(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.
भाग १
राज्य शासन के आदेश
गृह विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल , दिनांक 22 जून 2023
क्र. एफ 1 (ए) 152-1990- ब- 2-दो. राज्य शासन, श्री सुशोभन बनर्जी, भापुसे , अति. पुलिस महानिदेशक/निदेशक, जवाहर लाल नेहरू, पुलिस अकादमी, सागर को अवकाश यात्रा सुविधा अंतर्गत खण्डवर्ष 2022-25 के प्रथम विस्तार वर्ष में दिनांक 26 से 30 जून 2023 तक, पाँच दिवस अर्जित अवकाश एवं 24-25 जून व 01-02 जुलाई, 2023 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ उक्त अवधि में अकेले गृह नगर यात्रा सुविधा अंतर्गत कोलकाता की अनुमति एवं दस दिवस अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान करता है .
(2) श्री सुशोभन बनर्जी , भापुसे , की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री प्रमोद वर्मा , भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, सागर जोन, सागर द्वारा अपने कार्य के साथ - साथ संपादित किया जायेगा.
(3) अवकाश सेलौटने पर श्री सुशोभन बनर्जी, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अति . पुलिस महानिदेशक/ निदेशक, जे. एन. पी . ए. , सागर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4 ) श्री सुशोभन बनर्जी, भापुसे, के कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कंडिका (2 ) में अतिरिक्त कार्यभार संपादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे .
( 5 ) अवकाशकाल में श्री सुशोभन बनर्जी , भापुसे , को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
( 6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सुशोभन बनर्जी, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते .
6473
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2023 .
6474
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 जुलाई 2023
भोपाल, दिनांक 23 जून 2023
भोपाल, दिनांक 30 जून 2023
क्र. एफ 1 ( ए) 192-1991- ब- 2- दो. राज्य शासन, श्री व्ही. के. माहेश्वरी , भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक, एस . टी. एफ. , पु. मु. , भोपाल को दिनांक 10 से 14 जुलाई 2023 तक पाँच दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 08-09 व 15-16 जुलाई 2023 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृति प्रदान करता है :-
क्र. एफ 1 (ए) 03-2021 - ब- 2 -दो . राज्य शासन, श्री यशपाल सिंह राजपूत, भापुसे , पुलिस अधीक्षक, जिला शाजापुर को खण्डवर्ष 2022-25 के प्रथम विस्तार वर्ष में दिनांक 19 से 26 जून 2023 तक, आठ दिवस अर्जित अवकाश एवं 18 जून 2023 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ उक्त अवधि में भारत भ्रमण यात्रा अंतर्गत जम्मू-कश्मीर जाने हेतु अवकाश यात्रा सुविधा अंतर्गत परिवार के निम्नलिखित सदस्यों केसाथ एवं दस दिवस अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है
1. श्री यशपाल सिंह राजपूत स्वयं
2. श्रीमती रश्मि रंजना सिंह पत्नी
(2 ) श्री व्ही. के . माहेश्वरी , भापुसे, के अवकाश अवधि में उनका चालूकार्य श्री योगेश देशमुख, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक, राज्य सायबर, पु. मु. , भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ - साथ सम्पादित किया जावेगा.
3. सुश्री प्रत्युश रागिनी सिंह पुत्री
(2 ) श्री यशपाल सिंह राजपूत, भापुसे, की अवकाश अवधि में उनका चालू कार्य श्री तेर सिंह बघेल , रापुसे, अति. पुलिस अधीक्षक, जिला शाजापुर द्वारा अपने कार्य के साथ- साथ संपादित किया जायेगा.
( 3) अवकाश से लौटने पर श्री व्ही. के. माहेश्वरी , भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अति. पुलिस महानिदेशक, एस . टी. एफ. , पु. मु. , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3) अवकाश से लौटने पर श्री यशपाल सिंह राजपूत , भापुसे, को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस अधीक्षक, जिला शाजापुर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4 ) श्री व्ही . के. माहेश्वरी , भापुसे , द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका ( 2 ) में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे .
(4 ) श्री यशपाल सिंह राजपूत , भापुसे , के कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कंडिका ( 2 ) में अतिरिक्त कार्यभार संपादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे .
(5) अवकाशकाल में श्री व्ही. के. माहेश्वरी, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री व्ही . के. माहेश्वरी , भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते .
(5 ) अवकाशकाल में श्री यशपाल सिंह राजपूत, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्वमिलता था.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, (6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री यशपाल सिंह राजपूत, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.
अन्नू भलावी , अवर सचिव .
नगरीय विकास एवं आवास विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 28 जून 2023
क्र. UDH - 3-0120-अठारह पाँच-2023 .- राज्य शासन , एतद्वारा , मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 17- क( 1 ) के अन्तर्गत अलीराजपुर विकास योजना, 2031 हेतु मध्यप्रदेश शासन , नगरीय विकास एवं आवास के आदेश क्रमांक एफ- 3-10-2019- अठारह -5 , भोपाल, दिनांक 6 फरवरी 2019 को निरस्त करते हुए, अलीराजपुर विकास योजना पुनर्विलोकन एवं संशोधन हेतु निम्नानुसार समिति का पुनर्गठन किया जाता है . यह समिति, अधिनियम की धारा 17 - क ( 2 ) में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार कार्य करेगी : -
समिति में पदनाम
संस्था / पता
पद अधिनियम की धारा 17 (क) ( 1 ) की उपधारा
(2)
(3)
(1)
(4)
अध्यक्ष
सदस्य (क)
नगरपालिका परिषद, अलीराजपुर
अध्यक्ष
सदस्य (ख)
जिला पंचायत , अलीराजपुर
सदस्य संसद सदस्य
(ग)
लोक सभा क्षेत्र रतलाम / झाबुआ
सदस्य विधायक
(घ)
विधान सभा क्षेत्र, अलीराजपुर 6475
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 जुलाई 2023
भाग 1 ]
(2)
(1)
अध्यक्ष (ङ)
अध्यक्ष (च)
(4)
(3)
कोई नहीं नगर विकास प्राधिकरण / साडा
सदस्य जनपद पंचायत, अलीराजपुर
सदस्य
ग्राम पंचायत, हरसवाट ( लखनकोट)
1. सरपंच (छ)
2. सरपंच
सदस्य
ग्राम पंचायत, रामसिंह की चौकी
3. सरपंच ग्राम पंचायत, चिचलगुड़ा ( दीपा की चौकी) सदस्य 4. सरपंच ग्राम पंचायत , गडात ( भुरिया कुआं) सदस्य 1. प्रतिनिधि सदस्य
कलेक्टर, जिला अलीराजपुर
(ज)
2. प्रतिनिधि कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग , अलीराजपुर सदस्य
3. प्रतिनिधि मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपालिका परिषद्, सदस्य
अलीराजपुर.
4. प्रतिनिधि सदस्य
वनमंडल अधिकारी, अलीराजपुर
5. प्रतिनिधि
सदस्य
इंस्टिट्यूट ऑफ टाउन प्लानर्स इंडिया
6. प्रतिनिधि
सदस्य
इंस्टिट्यूट ऑफ इंजीनियर्स इंडिया
7. प्रतिनिधि कौंसिल ऑफ आर्किटेक्चर, नई दिल्ली सदस्य
(झ) समितिका संयोजक संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश इन्दौर (म. प्र. ) संयोजक
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शुभाशीष बैनर्जी, उपसचिव.
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपाल
भोपाल, दिनांक 10 अप्रैल 2023
1. क्रमांक- बी- 04-18-2018-चौदह-2-407.- राज्य शासन, एतद्वारा , जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय , जबलपुर के अंतर्गत जिला पन्ना में कृषि महाविद्यालय , पन्ना की स्थापना हेतु परियोजना परीक्षण समिति की बैठक दिनांक 05 दिसम्बर, 2022 की अनुशंसाओं अनुसार मंत्रि- परिषद् आदेश आयटम क्रमांक-14 , दिनांक 28 मार्च , 2023 के परिपालन में प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की जाती है.
2. नवीन कृषि महाविद्यालय , पन्ना हेतु परिशिष्ट-01 अनुसार 3 वर्षों के लिए अनावर्ती व्यय रुपये 5190.35 लाख तथा आवर्ती व्यय रुपये 3120.80 लाख की स्वीकृति दी जाती है.
3. पन्ना कृषि महाविद्यालय के लिये संलग्न परिशिष्ट-02 अनुसार 34 शैक्षणिक पद तथा परिशिष्ट-03 अनुसार 36 गैर- शैक्षणिक पद की स्वीकृति दी जाती है . इनमें 13 गैर - शैक्षणिक पद आउटसोर्स तथा शेष सभी पद नियमित नियुक्ति से भरे जावे.
4. जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय , जबलपुर द्वारा कृषि महाविद्यालय , पन्ना की अधोसंरचना निर्माण मध्यप्रदेश शासन तथा अन्य उपक्रमों द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाली रराशि / ब्लॉक ग्रांट से कराई जावे.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
तरूण भटनागर, उपसचिव.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 7 जुलाई 2023
6476
परिशिष्ट-1
नवीन कृषि महाविद्यालय , पन्ना की स्थापना हेतु तीन वर्षों के लिए बजट प्रावधान
(अ) अनावर्ती
(इकाई रुपये लाख में)
कुल राशि
क्र.
मद
(2)
(1)
प्रथम वर्ष के लिए राशि
तृतीय वर्ष के लिए राशि (6)
द्वितीय वर्ष के लिए राशि (5)
(4)
(3)
1321.59 437.55 *
1321.59
4842.85
1
भवनों का निर्माण मुख्य भवन, बालक बालिका छात्रावास, वर्कशॉप, डीन बंगलो , वार्डन क्वार्टर आदि.
उपकरण
2
3
वाहन 01 बस, 01 जीप , 02 ट्रेक्टर एवं 02 मोटरसायकल.
+
1762.12
200.00
100.00
300.00
17.50
30.00
47.50
1539.09
1321.59 2329.67
5190.35
कुल अनावर्ती व्यय
*प्रथम वर्ष शुरू होने से पूर्व की राशि
(ब ) आवर्ती
मद
(इकाई रुपये लाख में)
कुल राशि
क्र.
(2)
(1)
के लिए राशि (6) तृतीय वर्ष
द्वितीय वर्ष के लिए राशि (5)
प्रथम वर्ष के लिए राशि (4)
(3)
812.59
757.17
701.04
2270.80
1
वेतन एवं भत्ते शैक्षणिक/ गैर-
शैक्षणिक संवर्ग.
आवर्ती आकस्मिकता व्यय 2
3
यात्रा भत्ता एवं पी ओ एल
ब्लॉक
4
70.00
65.00
60.00
195.00
20.00
18.33
16.67
55.00
200.00
200.00 200.00
600.00
1040.50
1102.59 977.71
3120.80
कुल आवर्ती व्यय
2424.18 3307.38
2579.59
8311.15
कुल योग अ + ब
परिशिष्ट-2
नवीन कृषि महाविद्यालय , पन्ना की स्थापना हेतु प्रशासनिक पद एवं शैक्षणिक पद
(अ) प्रशासनिक एक पद अधिष्ठाता, वेतनमान रुपये 144200/ -
( ब ) शैक्षणिक पद ( संख्या ) सातवें वेतनमान अनुसार
विभाग
क्र.
(2)
(1)
सस्य विज्ञान
1
2
कृषि अर्थशास्त्र
3
कृषि प्रसार एवं संचार विभाग
कीट शास्त्र विभाग
4
जैनेटिक्स एवं प्लांट ब्रीडिंग 5
हॉर्टिकल्चर
6
7
मृदा विज्ञान
प्लांट पैथोलॉजी
8
9
पशु विज्ञान
10
कृषि अभियांत्रिकी
पौध कार्यिकी
11
सहायक प्राध्यापक वेतनमान
कुल (सं.) सह प्राध्यापक वेतनमान
रुपये 57700/-
(4)
(5) रुपये 131400/- (3)
04
05 01
03
02
01
02
01
01
03 01
02
02
03 01
03
02
01
03
02
01
03 01
02
01
01
01
01
01
01 भाग 1 ]
6477
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 7 जुलाई 2023
(2)
(1)
12
गणित एवं सांख्यिकी
13
वानिकी
14
अंग्रेजी
कुल ब
( स) अन्य पद
क्र.
पद नाम
(2)
(1)
1
क्रीड़ा अधिकारी
सहायक ग्रंथपाल
2
3
प्रक्षेत्र प्रबंधक
कुल स
कुल बस
(4)
(5) (3)
01
01
01
01
01
01
08
23
31
सहायक प्राध्यापक वेतनमान
कुल (सं.)
रुपये 57700/-
(5)
(4)
(3)
01
01
01
01
01
01
03
03
26
34 08
परिशिष्ट-3
नवीन कृषि महाविद्यालय, पन्ना की स्थापना हेतु गैर शैक्षणिक पद
(अ ) गैर शैक्षणिक पद
क्र. पद नाम वेतनमान रुपये कुल संख्या
(1) (2) (3) (4)
1 पी ए टू डीन 42700/- 01
2 सहायक प्रशासनिक अधिकारी 49100/- 01
3 सहायक प्रशासनिक अधिकारी शैक्षणिक 49100/- 01
4 सहायक लेखा अधिकारी 42700/ - 01
5 सहायक 19500/- 03
6 स्टेनो कम्प्यूटर ऑपरेटर 28700/ - 01
7 स्टोर कीपर 25300/- 01
8 पुस्तकालय सहायक 25300/- 01
9 प्रयोगशाला सहायक 25300/- 07
10 सेल्फ असिस्टेंट 15500/- 01
11 सहायक ( प्रशासनिक भवन) 19500/ - 05
23
कुल
(ब ) अन्य
नवीन कृषि महाविद्यालय , पन्ना की स्थापना हेतु आउटसोर्स से भरे जाने वाले अन्य पद : -
क्र. पद नाम वेतनमान रुपये कुल संख्या
(1) (2) (3) (4)
1 वाहन चालक 195000/- 01
2 सहायक यंत्री 56100/- 01
3 वार्डन 25300/ - 02
4 केयर टेकर / सहायक 18000/- 02
5 कनिष्ठ यंत्री 36200/- 01
6478
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 जुलाई 2023
(2)
(1)
सुरक्षा सहायक
6 7
वाहक ( संदेश / पत्र )
कुल
(4) (3)
01
25300/-
05
15500/ -
13
श्रम विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 6 जुलाई 2023
क्र. 947- एफ 1 (ए) 06-2016- ए- सोलह.- औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 ( 1947 का 14 ) की धारा 7 की उपधारा ( 2 ) सह- पठित मध्यप्रदेश औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1960 ( क्रमांक 27 सन् 1960 ) की धारा 8 की उपधारा ( 2 ) एवं कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम, 1923 की धारा 20 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा , उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर नीचे दी गई सारणी के कॉलम ( 2 ) में विनिर्दिष्ट न्यायिक अधिकारी को सारणी के कॉलम ( 3 ) में विनिर्दिष्ट श्रम न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के रूप नियुक्त करती है
न्यायिक अधिकारी का नाम
(2) श्री शशांक खरे क्रमांक (1) 1
श्रम न्यायालय के पीठासीन अधिकारी (3) पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय , इंदौर
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वीरेन्द्र कुमार सिंह, उपसचिव.
वित्त विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 13 जून 2023
क्र. 1382-3220-2019 -ई- चार. - राज्य शासन, एतद्वारा , मध्यप्रदेश वित्त संहिता, 2012 भाग -1 के खण्ड-1 क्रमांक 1.2 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नवगठित जिला निवाड़ी के सुचारू संचालन हेतु जिला पेंशन अधिकारी निवाड़ी को आगामी आदेश तक कार्यालय प्रमुख घोषित करता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजय कठाने, अवर सचिव.
विभाग प्रमुखों के आदेश
कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जिला सतना, मध्यप्रदेश
सतना, दिनांक 20 जून 2023
क्र. 505-5 -अ- एस. सी. -1-2023 .- मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग , मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल के ज्ञाप क्रमांक एफ 19-196-2003- एक-4, भोपाल , दिनांक 28 जून 2004 द्वारा गठित समिति के निर्णय के अनुसरण में, उपरोक्त शासन की कण्डिका 5 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा " शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अमदरा " विकासखण्ड- मैहर, जिला सतना ( मध्यप्रदेश ) का नामकरण-" अमर शहीद वीर श्री शंकर प्रसाद पटेल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अमदरा " विकासखण्ड- मैहर किये जाने का आदेश दिया जाता है.
अनुराग वर्मा, कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट.
कार्यालय , कलेक्टर ( भू- अभिलेख ) , जिला नीमच, मध्यप्रदेश
नीमच, दिनांक 21 जून 2023
क्र. 1145 - भू- अभि- ड्राइंग-2023.- क्र. एफ-15-30-2013- सात-6.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3 ) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 जून 2013 से मूलग्राम ढोढर ब्लॉक से नवीन ग्राम हामा खेड़ी, नई ननौर के बनने की अधिसूचना जारी होने से नीमच जिले के मनासा तहसील के मूलग्राम ढोढर ब्लॉक का अस्तित्व समाप्त किया जाता है.
दिनेश जैन, कलेक्टर.
भाग 1 ]
6479
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 7 जुलाई 2023
राज्य शासन के आदेश
राजस्व विभाग
कार्यालय, कलेक्टर , जिला सिंगरौली , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
सिंगरौली, दिनांक 23 दिसम्बर 2022
क्र. 2460 - भू- अर्जन- 22.- भूमिअर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 ( 1 ) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से प्रावधानित समय- सीमा 60 दिवस की अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने के कारण अधिनियम की धारा 15 ( 2 ) के अंतर्गत कोई रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित निजी भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूचियों के पद ( 2 ) में वर्णित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन हेतु आवश्यकता है :-
अनुसूची
(1 ) परियोजना का नामः-ललितपुर- सिंगरौली नई रेल लाईन परियोजना
(2) भूमि का विवरण.-
(क) जिला- सिंगरौली
(ख) तहसील- देवसर
(ग) ग्राम- गोंदवाली, पटवारी हल्का :-गोंदवाली-51
अर्जित भूमि का क्षेत्रफल-निजी रकबा 0.020 हेक्टेयर.
(घ )
क्र.
स्वामित्व का प्रकार
खसरा क्रमांक भूमिस्वामी का नाम/ पिता का नाम
(4)
(2)
(3)
(1)
1 दिनेश कुमार गुप्ता,
अनिल कुमार गुप्ता,
575
भूमिस्वामी
सुनीता गुप्ता, शारदा गुप्ता, सुधा गुप्ता, रंखा गुप्ता सभी पिता रामचन्द्र गुप्ता पता- सिंगरौली, म. प्र.
अर्जित भूमि का रकबा ( हे . में)
असिंचित
सिंचित
पड़ती कुल क्षेत्रफल भूमि रकबा (हे. में)
(7)
(6)
(8) (5)
0.020 0.0500
0.020
कुल योग ..
चूंकि ललितपुर- सिंगरौली नई रेल लाईन परियोजना हेतु जिला सिंगरौली अंतर्गत कुल 22 ग्रामों की लगभग 294.955 हे. भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है , उक्त आराजी अर्जन से छूट गई थी एवं वर्तमान में अधिसूचना हेतु प्रस्तावित भूमि ललितपुर- सिंगरौली नई रेलवे लाईन परियोजना का ही भाग है. अतः अधिसूचना के अर्जन से प्रभावित होने वाले हितग्रहियों को वहीं पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन से संबंधित लाभ प्रदाय किये जावेंगे जो पूर्व अर्जित भूमिस्वामियों/विस्थापितों को देय है.
[भाग 1 6480
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 जुलाई 2023
क्र. 2461 - भू-अर्जन- 22.- भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 ( 1 ) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से प्रावधानित समय - सीमा 60 दिवस की अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने के कारण अधिनियम की धारा 15( 2 ) के अंतर्गत कोई रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित निजी भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूचियों के पद ( 2 ) में वर्णित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन हेतु आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) परियोजना का नामः- ललितपुर- सिंगरौली नई रेल लाईन परियोजना
(2 ) भूमि का विवरण.-
(क) जिला- सिंगरौली
(ख) तहसील- देवसर
(ग) ग्राम-आमो, पटवारी हल्का आमो-00030
अर्जित भूमि का क्षेत्रफल-निजी रकबा 0.180 हेक्टेयर .
(घ)
स्वामित्व
अर्जित भूमि का रकबा ( हे . में ) क्र.
असिंचित
सिंचित
पड़ती
खसरा क्रमांक
का प्रकार
भूमिस्वामी का नाम/ पिता का नाम
कुल क्षेत्रफल
भूमि रकबा
(हे. में)
(8)
(6)
(7)
(5)
(4)
(2)
(3)
(1)
0.0300
341/1/1
8.4500
1
भूमिस्वामी
महेन्द्र प्रसाद पुत्र नरेशदत्त जाति, ब्रा. पता सिंगरौली, मध्यप्रदेश.
0.0300
0.0400
341/1/2
2
भूमिस्वामी
चिरौजियो पत्नी महेन्द्र प्रसाद जाति ब्रा. पता सिंगरौली, मध्यप्रदेश.
0.0200
0.0480
341/1/3
3
भूमिस्वामी
शिवकली देवी पत्नी हरीश देव पाण्डेय जाति ब्रा. पता सिंगरौली, मध्यप्रदेश.
0.0200
0.0320
341/1/4
4.
भूमिस्वामी
मनीष देव पुत्र हरीप देव पाण्डेय जाति ब्रा. पता सिंगरौली, मध्यप्रदेश.
0.0400
0.0200
341/1/5
5
भूमिस्वामी
प्रीती पाठक पत्नी दिनेश कुमार पाठक जाति ब्रा. पता सिंगरौली, मध्यप्रदेश.
0.0200
0.0400
341/1/6
6 अनूपदेव पुत्र रामकरण भूमिस्वामी देव पाण्डेय जाति ब्रा. पता सिंगरौली, मध्यप्रदेश.
6481
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 जुलाई 2023
भाग 1 ]
(8)
(7)
(6)
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)
0.0200
0.0400
341/1/7
7
भूमिस्वामी
सुधा पत्नी अनूपदेव
पाण्डेय जाति ब्रा. पता
सिंगरौली, मध्यप्रदेश.
0.0200
0.0400
341/1/8
भूमिस्वामी
8 दीपदेव पुत्र बलराम
देव पाण्डेय जाति ब्रा. पता सिंगरौली, मध्यप्रदेश.
0.180
8.730
कुल योग ..
चूंकि ललितपुर - सिंगरौली नई रेल लाईन परियोजना हेतु जिला सिंगरौली अंतर्गत कुल 22 ग्रामों की लगभग 294.955 हे. भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है, उक्त आराजी अर्जन से छूट गई थी एवं वर्तमान में अधिसूचना हेतु प्रस्तावित भूमि ललितपुर- सिंगरौली नई रेलवे लाईन परियोजना का ही भाग है. अतः अधिसूचना के अर्जन से प्रभावित होने वाले हितग्रहियों को वही पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन से संबंधित लाभ प्रदाय किये जावेंगे जो पूर्व अर्जित भूमिस्वामियों /विस्थापितों को देय है.
क्र. 2462 - भू- अर्जन- 22.- भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 ( 1 ) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से प्रावधानित समय- सीमा 60 दिवस की अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने के कारण अधिनियम की धारा 15 ( 2 ) के अंतर्गत कोई रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित निजी भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूचियों के पद ( 2 ) में वर्णित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन हेतु आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) परियोजना का नामः- ललितपुर- सिंगरौली नई रेल लाईन परियोजना
(2) भूमि का विवरण.-
(क) जिला- सिंगरौली
(ख) तहसील- देवसर
(ग) ग्राम- छीवा, पटवारी हल्का सहुआर-19
अर्जित भूमि का क्षेत्रफल-निजी रकबा 0.020 हेक्टेयर.
(घ)
अर्जित भूमि का रकबा ( हे . में )
भूमिस्वामी का नाम/
क्र.
सिंचित
डायवर्टेड पड़ती
असिंचित
खसरा क्रमांक
स्वामित्व का प्रकार
पिता का नाम
कुल क्षेत्रफल भूमि रकबा (हे. में)
(8)
(6)
(7)
(4)
(5)
(3)
(2)
(1)
0.016
0.0160
480/1
1
भूमिस्वामी
गोपीनाथ पुत्र मातादीन ,
रामजी पुत्र बैजनाथ,
राममिलन पुत्र बैजनाथ ,
गंगा पुत्र बैजनाथ,
समाजिरिया पुत्री बैजनाथ, फिटकिनिया पुत्री बैजनाथ ,
लल्ली बेवा बैजनाथ, 6482
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 जुलाई 2023
(4)
(7)
(8) (1)
(2)
(3)
(5)
(6)
हिन्छपतिराम पुत्र
ब्यंकटेश्वर, राजेन्द्र प्रसाद पुत्र मथुराप्रसाद, डाक्टर प्रसाद पुत्र मथुरा प्रसाद, रवीकुमार पुत्र मारकण्डेय सभी जाति ब्रा. पता सिंगरौली, मध्यप्रदेश .
0.004
480/2
0.0040
2 कुजनाथ पुत्र मातादीन भूमिस्वामी
जाति ब्रा . पता सिंगरौली, मध्यप्रदेश भूमिस्वामी.
0.020
कुल योग ..
चूंकि ललितपुर- सिंगरौली नई रेल लाईन परियोजना हेतु जिला सिंगरौली अंतर्गत कुल 22 ग्रामों की लगभग 294.955 हे . भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है, उक्त आराजी अर्जन से छूट गई थी एवं वर्तमान में अधिसूचना हेतु प्रस्तावित भूमि ललितपुर- सिंगरौली नई रेलवे लाईन परियोजना का ही भाग है. अतः अधिसूचना के अर्जन से प्रभावित होने वाले हितग्रहियों को वहीं पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन से संबंधित लाभ प्रदाय किये जावेंगे जो पूर्व अर्जित भूमिस्वामियों/विस्थापितों को देय है.
क्र. 2463 - भू- अर्जन-22 .- भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 ( 1 ) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से प्रावधानित समय - सीमा 60 दिवस की अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने के कारण अधिनियम की धारा 15 ( 2 ) के अंतर्गत कोई रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित निजी भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूचियों के पद ( 2 ) में वर्णित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन हेतु आवश्यकता है
अनुसूची
( 1 ) परियोजना का नामः- ललितपुर- सिंगरौली नई रेल लाईन परियोजना
(2 ) भूमि का विवरण.-
(क) जिला- सिंगरौली
(ख) तहसील- देवसर
(ग) ग्राम-खोभा, पटवारी हल्का नौढिया आबाद-00018
(घ ) अर्जित भूमि का क्षेत्रफल-निजी रकबा 0.454 हेक्टेयर .
अर्जित भूमि का रकबा (हे . में ) क्र.
असिंचित
सिंचित
खसरा क्रमांक
भूमिस्वामी का नाम/ पिता का नाम
स्वामित्व का प्रकार
पड़ती
कुल क्षेत्रफल भूमि रकबा (हे. में)
(6)
(8) (2)
(1)
(7) 0.152
(5) 1.41
(4)
4/3/3/1/1/1 /
1
(3) भूमिस्वामी
श्रीनिवास पिता श्यामलाल पाठक चन्द्रभूषण पिता श्यामलाल पाठक .
भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 जुलाई 2023
6483
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
2
4/3/3/1/1/1/
भूमिस्वामी
0.008
0.008
शिवम पाण्डेय पिता रमेश कुमार पाण्डेय.
3
4/3/3/1/1/1/
0.01
भूमिस्वामी
0.01
उत्कर्ष पाण्डेय पिता चन्द्रभूषण पाण्डेय.
4
4/3/3/1/1/1/
0.02
भूमिस्वामी
0.02
राजेश, प्रणव पिता कौशलेन्द्र पाण्डेय.
5
भूमिस्वामी
0.004
0.004
नीलेश कुमार पिता हरिषचन्द्र गौतम.
4/3/3/1/1/ 1/
1/1/2
6
भूमिस्वामी
0.008
0.008
4/3/3/1/ 1/ 1/
1/2
हेमंत कुमार पिता विजय कुमार पाठक.
7
4/3/3/1/ 1/ 1/
भूमिस्वामी
0.01
0.01
ओजस्वी पाण्डेय पिता राजेश पाण्डेय.
1/3
8
भूमिस्वामी
0.008
0.008
सुजाता पिता चन्द्रिका प्रसाद
4/3/3/1/1/1/
1/4
9
0.004
भूमिस्वामी
0.004
4/3/3/ 1/1/ 1/
1/5
हिमांशु कुमार पिता विजय कुमार पाठक.
10
0.01
भूमिस्वामी
0.01
ममता पिता श्रीनिवास पाठक.
4/3/3/1/1/1/
1/6
11
0.01
भूमिस्वामी
0.01
गौरांग पिता अरविंद कुमार गौतम.
4/3/3/1/1/1/
1/7
12
भूमिस्वामी
0.008
0.008
राघवेन्द्रपति पिता गुलाबपति त्रिपाठी.
4/3/3/1/1/1 /
1/8
13
0.02
वर्षा पति सत्यम दुबे भूमिस्वामी
0.02
4/3/3/1/1/1/
1/9
14
0.01
भूमिस्वामी
0.01
सुधा पति चन्द्रभूषण पाठक
4/3/3/1/1/1/
1/10
15
4/3/3/1/1/1/ 0.008
भूमिस्वामी
0.008
श्याम बिहारी पिता बांके बिहारी.
16
4/3/3/1/1/1/
भूमिस्वामी
0.004
0.004
कृपाशंकर पिता नित्यानंद पाठक.
1/12
17
0.004
भूमिस्वामी
0.004
अंकित पिता रामानंद शुक्ला.
4/3/3/1/1/1 /
1/13
18
0.004
भूमिस्वामी
0.004
4/3/3/1/1/1
/2
सुनील पिता रामगोपाल शुक्ला.
19
0.01
भूमिस्वामी
0.01
मिनाक्षी पाठक पिता श्रीनिवास पाठक.
4/3/3/1/1/1
/1/14
6484
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 जुलाई 2023
[भाग 1
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
20
4/3/3/1/1/1
0.004
भूमिस्वामी
0.004
अमित कुमार पिता राजेश कुमार मिश्रा.
13
21
4/3/3/1/1/2
भूमिस्वामी
0.01
0.01
संजना पिता श्रीनिवास पाठक.
22
4/3/3/1/2
भूमिस्वामी
0.02
0.02
अभिषेक पिता तरूणेन्द्र पाण्डेय,
23
4/3/3/1/3
0.02
भूमिस्वामी
0.02
अभिजीत पिता राजेश पाण्डेय .
24
4/3/3/1/4
0.01
भूमिस्वामी
0.01
अंजना पुत्री श्रीनिवास पाठक.
25
0.004
4/3/3/2
भूमिस्वामी
0.004
दिनेश कुमार पिता रमेश कुमार द्विवेदी.
26
4/3/3/7
0.004
भूमिस्वामी
0.004
आदेश पिता प्रदीप मिश्रा.
27
0.004
भूमिस्वामी
0.004
अस्मित मिश्रा पिता प्रदीप मिश्रा.
28
4/3/3/4
0.004
भूमिस्वामी
0.004
अम्बिकेश मिश्रा पिता मुनेन्द्र मिश्रा.
29
4/3/3/5
0.004
भूमिस्वामी
0.004
आशुतोष पिता गीता प्रसाद तिवारी .
30
0.004
भूमिस्वामी
4/3/3/6
0.004
अनुराग पिता अनूपसिंह.
31
4/255/1/2/1
0.026
भूमिस्वामी
0.022
गुलशेर पिता महामत बक्श.
32
4/255/1/2/2
भूमिस्वामी
0.024
0.024
खुशबुन निशा पुत्री गुलशेर, सामना बेगम पुत्री गुलशेर.
33
भूमिस्वामी 4/255/1/2/3
0.004
0.004
सत्यभूषण अनुष्कापुत्री
34
4/255/1/2/4
0.004
भूमिस्वामी
0.004
अनुराधा पुत्री कमलेन्द्र ब्रा.
1.712
कुल योग
0.454
चूंकि
ललितपुर- सिंगरौली नई रेल लाईन परियोजना हेतु जिला सिंगरौली अंतर्गत कुल 22 ग्रामों की लगभग 294.955 हे . भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है, उक्त आराजी अर्जन से छूट गई थी एवं वर्तमान में अधिसूचना हेतु प्रस्तावित भूमि ललितपुर- सिंगरौली नई रेलवे लाईन परियोजना का ही भाग है . अतः अधिसूचना के अर्जन से प्रभावित होने वाले हितग्रहियों को वहीं पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन से संबंधित लाभ प्रदाय किये जावेंगे जो पूर्व अर्जित भूमिस्वामियों/विस्थापितों को देय है.
भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 जुलाई 2023
6485
सिंगरौली, दिनांक 19 मई 2023
क्र. 833-1 - भू-अर्जन-2023 . चूँकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 2 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने में ( 4 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा , अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा . यह परियोजना कृषकों के हित से सम्बन्ध है. यहाँ पर कोई वृहद स्तर का विस्थापन न होकर ढोंगा बाँध के निर्माण हेतु क्षेत्र प्रस्तावित है. यह प्रक्रिया/परियोजना शासन एवं आमजन के न्याय हित में होने के कारण सामाजिक समाघात के पूर्व मूल्यांकन/ आंकलन की आवश्यकता नहीं है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 3 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का विवरण.-
(क) जिला- सिंगरौली
(ख ) तहसील- देवसर
(ग) ग्राम- ढोंगा
(घ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल-निजी रकबा 18.1600 हेक्टेयर.
खसरा नम्बर
अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा ( हे. में )
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)
(2)
प्राधिकृत अधिकारी धारा 12 के अन्तर्गत (3)
(4) 526
0.3800
ढोंगा बाँध के निर्माण हेतु 483
0.1100
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 2, सिंगरौली,
484
0.4300
जिला सिंगरौली , (म. प्र. ) .
494/1/1
0.2000
677/1
0.1500
482/1
0.2500
486
0.2400
492/1
0.4100
677/2
0.1500
482/2
0.2500
492/2
0.4100
678
0.6500
679
0.4100
476
0.7400
524/2
0.0400
485
0.3700
488
0.4300
494/1/2
0.2100 6486
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 7 जुलाई 2023
(1)
540
491
496/1/1
513/1/1
496/1/2
496/2
513/1/2
521
501
504
513/2
514/1
514/2
514/3
514/4
514/5
514/6
514/7
514/8
516
518
479
543
544
545/1
545/2
456
508/1/1/1/1
508/1/1/1/2
508/1/1/1/3
508/1/1/1/4
508/1/1/1/5
508/1/1/1/6
508/1/1/1/7
508/1/1/1/8
508/1/1/2
[भाग 1
(2)
(3)
(4)
0.3200
0.6500
0.1600
0.1100
0.0300
0.1900
0.1300
0,5000
0.1800
0.2700
0.0300
0.0300
0.0300
0.0300
0.0300
0.0300
0.0300
0.0300
0.0300
0.3400
0.5700
1.0600
0.6400
0.0600
0.1200
0.0300
0.3400
0.3200
0.0120
0.0120
0.0240
0.0200
0.0120
0.0120
0.0080
0.0200 6487 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 7 जुलाई 2023
(1)
(2)
(4)
(3)
508/1/1/3
0.0200
508/1/1/4
0.0200
508/1/2
0.0200
0.0300
508/2
508/3
0.0300
0.0300
508/4
508/5
0.0300
508/6
0.0300
0.0300
508/7
506
1.1000
0.1500
363/1
474/1
0.0250
363/2
0.1500
0.250
474/2
388/2
0.1000
0.1450
389/2
0.3400
387/2
0.1450
362/2
681/1
0.1500
680/1
0.1600
0.3400
387/1
0.1000
388/1
362/1
0.1450
389/1
0.1450
680/2
0.1600
681/2
0.1500
359
0.2000
1.9500
357
18.1600 Ha
कुल योग .
(1) भूमि का नक्शा ( प्लान) कार्यालय, उपखण्ड अधिकारी, देवसर में देखा जा सकता है.
(2) उक्त कार्य हेतु सम्बन्धित परिवारों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रयोजन के लिए अपर कलेक्टर, सिंगरौली को प्रशासक नियुक्त किया जाता है. अतः हितबद्ध कोई भी व्यक्ति इस हेतु उनके समक्ष 60 दिनों के अन्दर आवेदन कर सकता है.
( 3) धारा 11 के तहत जारी उक्त अधिसूचना की प्रकाशन की तारीख से 60 दिन के भीतर कोई भी अधिनियम 2013 की धारा 15 के तहत लिखित आक्षेप प्रस्तुत कर सकते है .
(4) यह सूचना सर्व सम्बन्धितों की जानकारी के लिए जारी की जा रही है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अरूण परमार, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 7 जुलाई 2023
6488
कार्यालय , कलेक्टर, जिला विदिशा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
विदिशा , दिनांक 27 जून 2023
प्र. क्र. - 05- अ- 82-22-23.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है व ऐसी किसी भूमि में जिसे धारा 11 की उपधारा 1 के अधीन अधिसूचित किया गया है जिसकी लोक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है या आवश्यकता होनी सभाव्य है, हितबद्ध कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 15 दिन के भीतर ( क ) अर्जित किये जाने के लिये प्रस्तावित भूमि के क्षेत्र और उपयुक्तता के प्रति ( ख ) लोक प्रयोजन के लिये दिये गये औचित्य के प्रति ( ग ) सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट के निष्कर्षों के प्रति आक्षेप अनुविभागीय अधिकारी / भू-अर्जन अधिकारी अनुभाग विदिशा के कार्यालय में कर सकेगा : -
अनुसूची-01
भूमि का वर्णन
लगभग क्षेत्रफल
नगर/ग्राम
तहसील
जिला
(हेक्टेयर में )
(4)
(3)
(2)
(1)
0.052
विदिशा/रंगई
विदिशा
विदिशा
सार्वजनिक प्रयोजन धारा 12 के अंतर्गत
का वर्णन
प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5)
सांची-विदिशा मार्ग में बेतवा कार्यपालन यंत्री, लोक
पहुंच मार्ग
नदी ( रंगई ) के
निर्माण विभाग सेतु
सहित उच्चस्तरीय पुल निर्माण .
निर्माण संभाग , भोपाल.
(2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) आदि का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , विदिशा / भू-अर्जन अधिकारी , विदिशा के कार्यालय में किया जा सकता है .
अनुसूची-02
विदिशा जिले के पैकेज-1 बी के अंतर्गत सांची विदिशा मार्ग में बेतवा नदी ( रंगई ) के पहुंचमार्ग निर्माण हेतु मार्ग में आ रही ग्राम रंगई की अशासकीय भूमि के अधिग्रहण हेतु :-
प्रभावित क्षेत्र जो संपादित किया जाना है
कुल रकबा ( हे. में )
स. क्र. भूमिस्वामी का खसरा नंबर
नाम व पिता/
पति का नाम
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)
असिंचित
सिंचित
कुल
असिंचित
सिंचित
0.031
146/1
शीला पत्नी
1
0.126
146/2
महीपभानु शर्मा
0.157 कुल
0.031
0.031
0.031
0.021
0.021
0.126
0.052
0.052
0.157
उमाशंकर भार्गव , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
6489
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 जुलाई 2023
भाग 1 ]
कार्यालय , कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
सतना, दिनांक 14 जून 2023
भू-अर्जन- प्र . क्र. अ- 82-23-24- पत्र क्र.-801- भू-अर्जन-23 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय तक उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन ग्राम
तहसील
धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी
जिला
अर्जनीय रकबा (हे. में ) लगभग
(5)
(4)
(2) (3)
(1)
2.973
कार्यपालन यंत्री, दांयी
सतना
मैहर बिहराकला
तट नगर संभाग क्रमांक -1 ,
कटनी (म. प्र. ) .
नहर की टेल डिस्ट्रीब्यूटरी
(6) बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत विजयराघवगढ़ शाखा नहर की बिहराकला माइनर
व सबमाइनर के निर्माण हेतु.
( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय , कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) , सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.
अर्जित रकबा
खसरा नम्बर
सतना, दिनांक 27 जून 2023
(हे. में)
(2)
(1)
0.450
284/6
0.445
284/8
योग 0.895 क्र. 856- भू-अर्जन-2023 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 2013 संशोधन (क्र. एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन (म. प्र. शासन/निजी खाता )
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यकता है- कार्यपालन यंत्री, बाणसागर पक्का बांध संभाग क्रमांक-3 , देवलोंद, जिला शहडोल ( मध्यप्रदेश ) द्वारा बाणसागर परियोजना नहर कार्य यूनिट-2 अंतर्गत बहुती फीडर नहर के निर्माण हेतु.
(क) जिला- सतना
(ख) तहसील- रामनगर
(ग) नगर/ग्राम- नौगांव नं . 4
(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर (भू-अर्जन ) , जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है .
(घ) क्षेत्रफल-0.895 हेक्टेयर .
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 7 जुलाई 2023
6490
क्र. 857- भू-अर्जन-2023. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 संशोधन (क्रमांक एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन ( म . प्र. शासन/निजी खाता )
(क) जिला-सतना
(ख) तहसील- रघुराजनगर
(ग ) नगर/ग्राम- पासी
(घ) क्षेत्रफल-0.177 हेक्टेयर.
खसरा नम्बर
अर्जित रकबा (हे. में)
(2)
(1)
0.036
18/2
18/4/1
0.024
18/4/2
43/1
0.056
43/2
0.015
164/2
0.046
164/6
0.177
योग
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यकता है- कार्यपालन यंत्री, बाणसागर पक्का बांध संभाग क्रमांक-3 , देवलोंद, जिला शहडोल ( मध्यप्रदेश ) द्वारा बाणसागर परियोजना नहर कार्य यूनिट -2 अंतर्गत मझगवां शाखा नहर के निर्माण हेतु.
(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर (भू-अर्जन ) , जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.
क्र. 858 - भू- अर्जन-2023. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 संशोधन (क्रमांक एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन (म. प्र. शासन/निजी खाता )
(क) जिला- सतना
(ख ) तहसील- रघुराजनगर
(ग ) नगर/ ग्राम- बराखुर्द
(घ) क्षेत्रफल-0.415 हेक्टेयर .
खसरा नम्बर
अर्जित रकबा (हे. में)
(2)
(1)
260/1
0.040
260/2
260/3
0.031
261/1
0.031
261/2
0.016
261/3
0.015
261/4
0.102
262/326/1
0.032
262/326/2
265/1
265/3
0.140
265/4
265/5
265/6
0.008
268/3
0.415
योग .
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यकता है- कार्यपालन यंत्री, बाणसागर पक्का बांध संभाग क्रमांक -3, देवलोंद, जिला शहडोल ( मध्यप्रदेश ) द्वारा बाणसागर परियोजना नहर कार्य यूनिट -2 अंतर्गत मझगवां शाखा नहर के निर्माण हेतु.
(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर (भू- अर्जन ) , जिला सतना के न्यायालय में किया जासकता है.
क्र. 859 - भू-अर्जन-2023. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 संशोधन (क्रमांक एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है. कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोज़न के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन (म. प्र. शासन/निजी खाता )
(क) जिला- सतना
(ख) तहसील - रघुराजनगर
(ग ) नगर/ ग्राम- पुरैनी
(घ ) क्षेत्रफल-0.096 हेक्टेयर.
6491
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 7 जुलाई 2023
भाग 1 ]
खसरा नम्बर
अर्जित रकबा (हे. में)
(2)
(1)
0.076
57
8.020
53/1/2
योग .. 0.096
क्र. 861 - भू-अर्जन-2023 . चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 संशोधन (क्रमांक एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
(2)
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन (म. प्र. शासन/निजी खाता )
(क) जिला- सतना
सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यकता है- कार्यपालन यंत्री, बाणसागर पक्का बांध संभाग क्रमांक -3 , देवलोंद, जिला शहडोल ( मध्यप्रदेश ) द्वारा बाणसागर परियोजना नहर कार्य यूनिट -2 अंतर्गत मझगवां शाखा नहर के निर्माण हेतु.
(ख) तहसील- रघुराजनगर
(3)
(ग) नगर/ग्राम- खम्हरिया
(घ) क्षेत्रफल-0.412 हेक्टेयर.
भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर (भू- अर्जन) , जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है .
खसरा नम्बर
अर्जित रकबा (हे. में)
(2)
(1)
33/1/1/1
0.144
33/1/1/2 33/1/2/3/1
33/2
क्र. 860 - भू- अर्जन-2023. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 संशोधन (क्रमांक एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
33/2/2/2
अनुसूची
0.088 ( 1 ) भूमि का वर्णन (म. प्र. शासन/निजी खाता )
385/1 385/2
(क) जिला- सतना
612/1
(ख) तहसील- रघुराजनगर
0.020
612/2
(ग) नगर/ ग्राम- पोईंधाखुर्द
(घ) क्षेत्रफल-0.111 हेक्टेयर .
612/3
खसरा नम्बर
665/1
0.012 अर्जित रकबा (हे. में)
665/2
0.010
0.013
669/1
31/2/1
(1) 33
0.010
669/2
(2) 0.015 0.083
81/379/1
0.128
975/2/1/1
योग .. 0.111
0.412
योग .
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यकता है- कार्यपालन यंत्री, बाणसागर पक्का बांध संभाग क्रमांक -3 , देवलोंद, जिला शहडोल ( मध्यप्रदेश ) द्वारा बाणसागर परियोजना नहर कार्य यूनिट -2 अंतर्गत मझगवां शाखा नहर के निर्माण हेतु.
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यकता है- कार्यपालन यंत्री, बाणसागर पक्का बांध संभाग क्रमांक -3, देवलोंद, जिला शहडोल ( मध्यप्रदेश ) द्वारा बाणसागर परियोजना नहर कार्य यूनिट-2 अंतर्गत मझगवां शाखा नहर के निर्माण हेतु.
(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन ) , जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.
(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू- अर्जन ) , जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है .
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 जुलाई 2023
6492
अर्जित रकबा
खसरा नम्बर
(हे. में)
(2)
(1)
0.108
245/11
योग 0.108 क्र. 862- भू- अर्जन-2023 . चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 संशोधन (क्रमांक एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन (म. प्र. शासन/ निजी खाता )
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यकता है- कार्यपालन यंत्री, बाणसागर पक्का बांध संभाग क्रमांक-3 , देवलोंद, जिला शहडोल ( मध्यप्रदेश ) द्वारा बाणसागर परियोजना नहर कार्य यूनिट-2 अंतर्गत मझगवां शाखा नहर के निर्माण हेतु.
(क) जिला- सतना
(ख) तहसील- रघुराजनगर
(ग ) नगर/ग्राम- लिलौरी
(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर (भू- अर्जन ) , जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.
(घ) क्षेत्रफल-0.236 हेक्टेयर.
खसरा नम्बर
अर्जित रकबा (हे. में)
(2)
(1)
0.084
306/1/1
0.152
306/1/3
योग .. 0.236
क्र. 864- भू- अर्जन-2023 .-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 2013 संशोधन (क्रमांक एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन (म. प्र. शासन/निजी खाता )
(क) जिला- सतना
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यकता है- कार्यपालन यंत्री , बाणसागर पक्का बांध संभाग क्रमांक-3 , देवलोंद, जिला शहडोल ( मध्यप्रदेश) द्वारा बाणसागर परियोजना नहर कार्य यूनिट -2 अंतर्गत मझगवां शाखा नहर के निर्माण हेतु.
(ख) तहसील- रघुराजनगर
(ग ) नगर/ग्राम- पोईंधाकला
(घ) क्षेत्रफल-0.057 हेक्टेयर.
(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर (भू-अर्जन ) , जिला सतना के न्यायालय में किया जासकता है.
खसरा नम्बर
अर्जित रकबा (हे. में)
(2) 0.013
(1) 178/4/1
178/5
0.044 योग .. 0.057 क्र. 863 - भू-अर्जन-2023. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 संशोधन (क्रमांक एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन (म. प्र. शासन/निजी खाता )
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यकता है- कार्यपालन यंत्री , बाणसागर पक्का बांध संभाग क्रमांक-3, देवलोंद, जिला शहडोल ( मध्यप्रदेश) द्वारा बाणसागर परियोजना नहर कार्य यूनिट-2 अंतर्गत मझगवां शाखा नहर के निर्माण हेतु.
(क) जिला-सतना
(ख) तहसील- रघुराजनगर
(ग) नगर/ ग्राम- नीमी
(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू- अर्जन ) , जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है .
(घ) क्षेत्रफल-0.108 हेक्टेयर.
6493
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 जुलाई 2023
भाग 1 ]
क्र. 865 - भू- अर्जन-2023. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 संशोधन (क्रमांक एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन ( म. प्र. शासन/निजी खाता )
(क) जिला- सतना
(ख ) तहसील- रघुराजनगर
(ग) नगर/ग्राम- बारीकला
(घ) क्षेत्रफल-0.788 हेक्टेयर.
खसरा नम्बर
अर्जित रकबा (हे. में)
(2)
(1)
0.029
101/1/1/2 101/1/2 101/2/1 101/2/2
0.045
138/1
162/1
0.072
162/2
0.031
163/1 163/2/1 163/2/2
162/3
0.038
164/1 164/2
0.014
165/1/1 165/1/2 165/2/1 165/2/2
0.025
0.034
166/523/1/1 166/523/1/2 166/523/1/3 166/523/2 342/3/2
0.030
355/4/1
0.003
366/1
(2)
(1)
0.035
367/1
0.270
406/2
0.010
440/2
0.142
443/1/2
0.010
444/2
0.788
योग ..
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यकता है- कार्यपालन यंत्री, बाणसागर पक्का बांध संभाग क्रमांक -3 , देवलोंद, जिला शहडोल ( मध्यप्रदेश ) द्वारा बाणसागर परियोजना नहर कार्य यूनिट -2 अंतर्गत मझगवां शाखा नहर के निर्माण हेतु.
(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर (भू-अर्जन ) , जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.
क्र. 866 - भू-अर्जन-2023 .-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 संशोधन (क्रमांक एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन (म. प्र. शासन/निजी खाता )
(क) जिला- सतना
(ख) तहसील- रघुराजनगर
(ग ) नगर/ ग्राम- फुटौंधा
(घ ) क्षेत्रफल-0.073 हेक्टेयर.
खसरा नम्बर
अर्जित रकबा (हे. में)
(2)
(1)
0.020
481
0.053
487/1/1/2
0.073
योग .
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यकता है- कार्यपालन यंत्री, बाणसागर पक्का बांध संभाग क्रमांक -3 , देवलोंद , जिला शहडोल ( मध्यप्रदेश ) द्वारा बाणसागर परियोजना नहर कार्य यूनिट -2 अंतर्गत मझगवां शाखा नहर के निर्माण हेतु.
(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर (भू-अर्जन) , जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.
6494
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 7 जुलाई 2023
क्र. 867- भू- अर्जन-2023 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 2013 संशोधन (क्रमांक एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये
आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन (म. प्र. शासन/निजी खाता)
(क) जिला- सतना
(ख) तहसील- बिरसिंहपुर
(ग) नगर/ग्राम- बहेरा
(घ) क्षेत्रफल-0.075 हेक्टेयर.
खसरा नम्बर
अर्जित रकबा (हे. में)
(2)
(1)
147
0.005
0.070
144/2/1
योग .. 0.075
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यकता है- कार्यपालन यंत्री , बाणसागर पक्का बांध संभाग क्रमांक -3 , देवलोंद, जिला शहडोल ( मध्यप्रदेश ) द्वारा बाणसागर परियोजना नहर कार्य यूनिट-2 अंतर्गत मझगवां शाखा नहर के निर्माण हेतु.
(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन ) , जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.
क्र. 868- भू- अर्जन-2023 . चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 2013 संशोधन (क्रमांक एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन (म. प्र. शासन/निजी खाता )
(क) जिला-सतना
(ख ) तहसील - बिरसिंहपुर
(ग) नगर/ग्राम- रेउहान
(घ) क्षेत्रफल-0.028 हेक्टेयर .
अर्जित रकबा
खसरा नम्बर
(हे. में)
(2)
(1)
446/1
0.028
446/2
योग . 0.028
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यकता है- कार्यपालन यंत्री, बाणसागर पक्का बांध संभाग क्रमांक -3 , देवलोंद, जिला शहडोल ( मध्यप्रदेश ) द्वारा बाणसागर परियोजना नहर कार्य यूनिट-2 अंतर्गत मझगवां शाखा नहर के निर्माण हेतु.
(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर ( भू- अर्जन ) , जिला सतना के न्यायालय में किया जासकता है.
क्र. 869 - भू- अर्जन-2023 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 संशोधन (क्रमांक एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन (म. प्र. शासन/निजी खाता )
(क) जिला- सतना
(ख) तहसील-बिरसिंहपुर
(ग ) नगर/ग्राम- माजन
(घ) क्षेत्रफल-0.706 हेक्टेयर.
खसरा नम्बर
अर्जित रकबा (हे. में)
(2)
0.172
0.036
(1) 4 136/32/1 213
0.498 योग .. 0.706
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यकता है- कार्यपालन यंत्री , बाणसागर पक्का बांध संभाग क्रमांक -3 , देवलोंद , जिला शहडोल ( मध्यप्रदेश ) द्वारा बाणसागर परियोजना नहर कार्य यूनिट -2 अंतर्गत मझगवां शाखा नहर के निर्माण हेतु.
(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर (भू-अर्जन ) , जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.
भाग 1 ]
6495
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 जुलाई 2023
क्र. 870- भू- अर्जन-2023.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 2013 संशोधन (क्रमांक एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन (म. प्र. शासन/निजी खाता )
(क) जिला- सतना
(ख ) तहसील-बिरसिंहपुर
(ग ) नगर/ ग्राम- सुजावलखुर्द
(घ) क्षेत्रफल-0.339 हेक्टेयर.
अर्जित रकबा
खसरा नम्बर
(हे. में)
(1)
(2)
129/1/1
0.090
129/2
0.040
130/2
0.028
0.034
131
132
0.015
147/2/1
0.004
163/2
0.026
163/4
0.102 योग .. 0.339
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यकता है- कार्यपालन यंत्री, बाणसागर पक्का बांध संभाग क्रमांक-3 , देवलोंद, जिला शहडोल ( मध्यप्रदेश ) द्वारा बाणसागर परियोजना नहर कार्य यूनिट-2 अंतर्गत मझगवां शाखा नहर के निर्माण हेतु.
(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन ) , जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.
क्र. 871 - भू- अर्जन-2023.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 संशोधन (क्रमांक एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन (म. प्र. शासन/निजी खाता )
(क) जिला- सतना
(ख ) तहसील-बिरसिंहपुर
(ग) नगर/ ग्राम- हलियाकला
(घ) क्षेत्रफल-0.854 हेक्टेयर.
खसरा नम्बर
अर्जित रकबा
(हे. में)
(1)
(2)
155/1
0.036
155/2
156
0.110
0.015
157
158/1
0.031
161
0.048
162
0.026
163/11
0.250
163/2
0.305
199
210
0.013
218/1
0.020
0.854
योग .
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यकता है- कार्यपालन यंत्री, बाणसागर पक्का बांध संभाग क्रमांक -3 , देवलोंद, जिला शहडोल ( मध्यप्रदेश ) द्वारा बाणसागर परियोजना नहर कार्य यूनिट-2 अंतर्गत मझगवां शाखा नहर के निर्माण हेतु.
(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू- अर्जन ) , जिला सतना के न्यायालय में किया जासकता है.
क्र. 872- भू- अर्जन-2023. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 संशोधन (क्रमांक एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन ( म. प्र. शासन/निजी खाता)
(क) जिला- सतना
(ख) तहसील-विरसिंहपुर 6496
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 जुलाई 2023
(ग) नगर/ग्राम- सलैया
(घ) क्षेत्रफल-0.020 हेक्टेयर .
खसरा नम्बर
अर्जित रकबा (हे. में)
(2)
(1)
0.020
215/2
0.020
योग ..
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यकता है- कार्यपालन यंत्री, बाणसागर पक्का बांध संभाग क्रमांक-3 , देवलोंद, जिला शहडोल ( मध्यप्रदेश ) द्वारा बाणसागर परियोजना नहर कार्य यूनिट -2 अंतर्गत मझगवां शाखा नहर के निर्माण हेतु.
(3) भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर (भू- अर्जन ) , जिला सतना के न्यायालय में किया जासकता है.
क्र. 873- भू-अर्जन-2023. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 2013 संशोधन (क्र. एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन (म . प्र. शासन/निजी खाता )
(क) जिला- सतना
(ख) तहसील- बिरसिंहपुर
(ग) नगर/ग्राम- बड़खेर
(घ) क्षेत्रफल-0.279 हेक्टेयर.
अर्जित रकबा
खसरा नम्बर
(हे. में)
(2)
(1)
0.065
738/5
756/2
0.010
0.034
759/2
0.170
760/2
0.279
योग ..
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यकता है- कार्यपालन यंत्री, बाणसागर पक्का बांध संभाग क्रमांक -3 , देवलोंद, जिला शहडोल ( मध्यप्रदेश ) द्वारा बाणसागर परियोजना नहर कार्य यूनिट-2 अंतर्गत मझगवां शाखा नहर के निर्माण हेतु.
(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर (भू-अर्जन) , जिला सतना के न्यायालय में किया जासकता है .
क्र. 874- भू- अर्जन-2023. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 संशोधन (क्र. एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन (म. प्र. शासन/निजी खाता )
(क) जिला- सतना
(ख) तहसील - बिरसिंहपुर
(ग) नगर/ग्राम-तिघरा
(घ) क्षेत्रफल-0.060 हेक्टेयर.
खसरा नम्बर
अर्जित रकबा (हे. में)
(2)
(1)
0.016
93
0.017
94
0.027
103
योग . 0.060
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यकता है- कार्यपालन यंत्री, बाणसागर पक्का बांध संभाग क्रमांक-3 , देवलोंद, जिला शहडोल ( मध्यप्रदेश) द्वारा बाणसागर परियोजना नहर कार्य यूनिट-2 अंतर्गत मझगवां शाखा नहर के निर्माण हेतु.
(3) भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर (भू-अर्जन) , जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अनुराग वर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
6497
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 जुलाई 2023
भाग 1 ]
कार्यालय , सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी , ( राजस्व) , जोबट , जिला
अलीराजपुर मध्यप्रदेश
जोबट, दिनांक 1 जून 2023 प.क्र. - 777- री - 1 - भू-अर्जन- 2023- रा.प्र.क्र. -04-1-82-20प्ररुप23 "घ"
{नियम- 6 देखिए }
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम , 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक-1977 /री-1 / भू-अर्जन/2022, जोबट, दिनांक 30.11.2022 द्वारा , राज्य सरकार ने नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद थांदला सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत पम्प हाऊस क्रमांक-3 से डी.सी. - 1 तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईपलाइन में जल परिवहन हेतु ग्राम कन्वादुदल प.ह.न. 36/92 रा.नि.मं. 03 बोरी तहसील- जोबट जिला आलीराजपुर में भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 16.12.2022 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित
ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।
::अनुसूची::
तहसील
जिला
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
1
2
3
4
0.082
161
जोबट
अलीराजपुर
0.024
156/2
0.085
155
ग्राम
कन्वादुदल
प.ह.न.
36/92
40
0.010
0.010
41
जोबट
27
0.035
अलीराजपुर
42
0.044
ग्राम -
कन्वादुदल
प.ह.न.
36/92
0.030
44
46/1
0.029
47
0.013
0.022
46/2
0.384
11
कुल योग
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 जुलाई 2023
6498
प.क्र.- 779-री-1-भू-अर्जन- 2023 - रा.प्र.क्र. - 03-अ-82-2022-23
प्ररुप- "घ"
{ नियम- 6 देखिए }
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम , 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक-1972 /री-1 / भू-अर्जन / 2022, जोबट, दिनांक 30.11.2022 द्वारा , राज्य सरकार ने नर्मदा-झाबुआ पेटलावद थांदला- सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत पम्प हाऊस क्रमांक-3 से डी.सी. -1 तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईपलाइन में जल परिवहन हेतु ग्राम पाटबर्डी, प.ह.न.-37/93 , रा.नि.मं.-03 , बोरी , तहसील- जोबट, जिला-आलीराजपुर में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 16.12.2022 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव, उक्त अधिनियम की धारा -4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन , बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।
::अनुसूची::
तहसील
जिला
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
4
5 2
3
1
962
0.018 जोबट ग्राम-पाटबर्डी,
अलीराजपुर
प.ह.न.
860
0.018
-37/93
863
0.008
862
0.016
865
0.006 6499
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 जुलाई 2023
भाग 1 ]
जिला
तहसील
खसरा
1
ग्राम / पटवारी
हल्का क्रमांक
1
2
3
अलीराजपुर जोबट
कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
4
5
823
0.018
811
0.034
ग्राम-पाटबर्डी,
प.ह.न.
-37/93
810
0.003
812
0.003
814/2
0.038
815/1
0.023
819
0.024
818/2
0.063
735
0.025
737
0.034
741
0.004
16
0.335
कुल योग
[ भाग 1 6500
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 7 जुलाई 2023
प.क्र.- 781- री-1-भू- अर्जन-2023- रा.प्र.क्र.-05-अ-82-2022-23
प्ररुप- "घ"
{ नियम- 6 देखिए }
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम , 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक-1982 /री-1 / भू-अर्जन / 2022 , जोबट , दिनांक 30.11.2022 द्वारा , राज्य सरकार ने नर्मदा- झाबुआ- पेटलावद - थांदला- सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत पम्प हाऊस क्रमांक -3 से डी.सी.-1 तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईपलाइन में जल परिवहन हेतु ग्राम केसुरिया बारी प.ह.न. 36/92 रा.नि.मं. 03 बोरी तह. जोबट जिला आलीराजपुर में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 16.12.2022 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन , बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।
::अनुसूची :
तहसील
जिला
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
3
2
1
0.019
ग्राम
95/108
जोबट
अलीराजपुर
0.033
95/107
केसुरिया बारी प.ह.न.
0.010
95/104
36/92
0.100
95/105
0.060
88 6501
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 जुलाई 2023
भाग 1 ]
तहसील
जिला
ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक
2
3 1
अलीराजपुर जोबट
ग्राम केसुरिया बारी प.ह.न. 36/92 खसरा कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
4
5
76
0.033
0.019
78
0.009
77
87
0.019
81
0.010
80
0.015
86
0.012
0.024
84
83
0.027
0.010
79
15
0.400
कुल योग
देवकीनंदन सिंह, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) .
6502
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 जुलाई 2023
कार्यालय , सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी , (राजस्व) , जिला धार ,
मध्यप्रदेश
सरदारपुर, दिनांक 23 जून 2023 प.क्र.- 2041-री--1-भू-अर्जन- 2023 - रा.प्र.क्र.-0049-
अ-82-2022-23
प्ररुप- "ख"
[ नियम- 5 का उपनियम (2) }
अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद थांदला सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत डी.सी. - 2 से बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईप नहर डी.एम.- 06 की ब्रांच गाईनर पाईप नहर एल.एम.- 07 व एल.एम.-10 व एल.एम.- 10 की माईनर पाईप नहर आर.एस.एग -2 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम-बिछिया, प.ह.नं. - 55, तहसील- सरदारपुर, जिला धार मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30 , मनावर, जिला- धार (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।
और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है , जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों काअर्जन) अधिनियम , 2012 (कगांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूगि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सरदारपुर, जिला- धार गध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।
::अनुसूची::
जिला
तहसील ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक
खसरा क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) 1
3
2
4
5
धार
15/2
0.040 सरदारपुर ग्राम-बिछिया, प.ह.नं.-55,
0.006
14/3
15/1
0.011
13
0.031
9/1
0.015 6503
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 जुलाई 2023
भाग 1 ]
तहसील
जिला
ग्राम / पटवारी हल्का कमांक
3
2
1
धार
सरदारपुर ग्राम- बिछिया, प.ह.नं.-55, खसरा कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
0.019
2
0.055
4
0.014
12/2
0.016
12/1
0.003
1/2
0.024
1/6
0.010
1/4
0.024
1/7
0.026
1/5
0.023
45/2
0.012
45/3
0.016
49/2
0.035
49/3
0.004
49/5
0.092
49/4
0.033
49/6
0.046
49/8
0.012
55/3
0.012
55/2
0.008
53/5
0.010
55/1
0.002
62/1
0.041
59
0.011
58/1/1
0.023
58/1/2
0.032
121/2
0.011
121/1
0.049
120/4
0.024
393/1 [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 7 जुलाई 2023
6504
//
जिला
तहसील ग्राम / पटवारी हल्का कमांक
3
2
1
धार
सरदारपुर ग्राम-बिछिया, प.ह.नं.-55 खसरा
कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
0.069
394/1
0.031
394/2/1
0.017
394/2/2
0.001
394/2/3
0.011
413/4
0.034
414/2
0.029
414/1
0.022
415/1
0.030
423/3
0.030
423/2/1
0.042
423/1
0.010
423/2/2
0.022
559
1.138
47
कुल योग
6505
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 7 जुलाई 2023
भाग 1 ]
प.क्र.-2046-री--1-भू-अर्जन- 2023 - रा.प्र.क्र.- 0051-अ-82-2022-23
प्ररुप- "ख "
{ नियम- 5 का उपनियम (2) }
अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद थांदला सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत डी.सी.-2 से बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईप नहर डी.एम. -06 एवं उसकी ब्रांच माईनर पाईप नहर एल.एम.-07 व एल. एम. -2 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम- खमालिया, प.ह.नं.-81, तहसील- सरदारपुर, जिला धार मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30 , मनावर, जिला- धार (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।
और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है , जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम , 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूगि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , सरदारपुर, जिला- धार गध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।
::अनुसूची::
तहसील
जिला
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
4
5
3
2
1
0.005
189/1/1
धार सरदारपुर ग्राम- खमालिया, प.ह.नं.-81 ,
0.118
189/1/2
0.010
190
0.036
187/2
0.038
187/1 [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 जुलाई 2023
6506
जिला तहसील ग्राम / पटवारी खसरा उपयोग के अधिकार
हल्का कमांक कमांक के लिये अर्जित की
जाने वाली भूमि
(हेक्टेयर में)
1 2 3 4 5
धार सरदारपुर ग्राम- खमालिया, 185/2 0.021
185/1 0.019
प.ह.नं.-81 ,
184 0.032
182/2 0.028
176/2 0.059
176/1 0.010
170/1 0.039
338/1 0.027
170/2 0.007
170/3 0.008
170/4 0.008
170/5 0.007
161/2 0.010
159/2 0.024
160/2 0.014
159/1 0.010
155/3/1 0.011
155/2 0.049
9/1 0.007
340/2 0.044
101/2 0.030
99 0.039
103 0.002
22 0.037
19 0.099
16 0.056
15 0.014
9/6 0.052
9/5 0.017
9/4/1 0.011
340/3 0.002
9/3 0.008
155/4/2 0.007
9/2 0.012
7 0.057
48 0.044
155/3/2 0.005
155/3/3 0.008
155/4/1 0.008
6507
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 जुलाई 2023
भाग 1 ]
/
जिला
तहसील
//
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी हल्का कमांक
1
2
3
धार
सरदारपुर
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
0.006
154
0.005
153/3
ग्राम- खमालिया,
प.ह.नं.-81
153/2 0.018 153/1 0.016 98 0.018 94 0.019 95 0.023 30/2 0.023 30/3 0.039 41/1 0.026 41/2/1 0.030 41/2/2 0.014 39 0.025 44/1 0.040 50/1 0.089 50/2 0.020 50/3 0.021 47/2 0.047 389/4 0.008 387/1/1 0.026 342/1 0.041 345 0.004 346/1/2 0.008 346/1/1 0.018 68 1.733
कुल योग
[ भाग 1 6508
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 जुलाई 2023
प.क्र.-2051- री--1-भू-अर्जन- 2023- रा.प्र.क्र.- 0021-3-82-2022-23
प्ररुप- "ख "
{ नियम- 5 का उपनियम (2 ) }
अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद थांदला सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत डी.सी. -2 से बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईप नहर डी.एम. -06 की ब्रांच गाईनर पाईप नहर एल.एम. - 07 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम- बड़ोदिया, प.ह.नं. -80 , तहसील-सरदारपुर, जिला धार मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30 , मनावर, जिला- धार (म.प्र. ) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।
और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है , जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है , उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम , 2012 (क्रमांक 5 रान् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार , उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर , भूगि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , सरदारपुर, जिला- धार मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।
::अनुसूची::
जिला
तहसील
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) 2
4
3
5 1
धार
0.044
59
सरदारपुर ग्राम- बड़ोदिया, प.ह.नं.-80,
0.050
65
60
0.022
0.019
62
0.010
36/3 6509
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 जुलाई 2023
भाग 1 ]
//
तहसील
जिला
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी हल्का कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
4
5
3
2
1
0.028
42/1
धार
सरदारपुर ग्राम- बड़ोदिया, प.ह.नं.-80,
0.023
38/5
0.043
43
0.009
38/3
38/4
0.017
0.030
36/2/2
0.009
36/2/1
0.010
35/1/1
0.017
34/2
0.003
34/1
0.006
102
0.030
103
0.008
104
0.027
110
0.018
130/1
0.027
106/1
0.029
106/2
0.030
107/2
0.013
109
0.034
123/3
0.023
123/5
0.034
123/6
0.036
394/1
0.020
399/1
0.013
399/2
0.009
399/3
0.044
407
0.023
412
0.010
413/1/1/1 [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 जुलाई 2023
6510
//
तहसील
जिला
//
खसरा
कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का कमांक
3 1
2
धार
सरदारपुर
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
0.030
417
ग्राम- बड़ोदिया, प.ह.नं.-80 ,
0.038
367
0.024
416
0.052 366/1
0.017
363
0.006 419/2
0.026 419/3
0.046 443
0.033
444/2
0.045 444/1
0.034 446/7
0.037 446/4
0.054 446/3
47
कुल योग
/ 1.210 6511
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 जुलाई 2023
भाग 1 ]
प.क्र.- 2056- री-1-भू- अर्जन- 2023- रा.प्र.क्र.-0073- ब-121-2023-24
प्ररुप- "ख "
{ नियम- 5 का उपनियम (2) }
अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा- झाबुआ-पेटलावद थांदला सरदारपुर गाईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत डी.सी.-2 से बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईप नहर डी.एम. -01 की ब्रांच माईनर पाईप नहर एल.एम. - 17 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम- दन्तोली , प.ह.नं.-70 , रा.नि.मं. -04 , दसई , तहसील- सरदारपुर, जिला धार मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30, मनावर , जिला- धार (म.प्र. ) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।
और अत्तएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है , जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव, गध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम , 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य रारकार , उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा -3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूगि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , सरदारपुर, जिला- धार मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।
::अनुसूची::
तहसील
जिला
खसरा क्रमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
3
2
1
0.028
374/2
धार
ग्राम - दन्तोली,
सरदारपुर
प.ह.नं.-70
419/1 0.019 375 0.013 376/1 0.061 376/2 0.032
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 7 जुलाई 2023
6512
//
जिला
तहसील
//
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी हल्का कमांक
2
3 1
धार
सरदारपुर
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
0.009
373
ग्राम - दन्तोली, प.ह.नं.-70
0.088
370/3
0.027
379
0.033
380
0.028
381/1
0.048
383/1
0.009
385/1
0.022
385/2
0.025
386/2
0.031
388
0.014
393
0.041
390/1
0.005
394
0.018
354
0.016
353
0.032
352
0.041
396
0.030
397/1
0.021
400
0.016
397/2/2
0.015
397/2/1
0.033
351
0.021
50/3
0.013
50/2
0.015
50/1
0.055
49/8
0.016
49/7
0.002
54
0.038
55/2 6513
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 जुलाई 2023
भाग 1 ]
जिला
तहसील
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का कमांक
3
2
1
धार सरदारपुर
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
0.048
79
ग्राम - दन्तोली,
प.ह.नं.-70
0.029
77/6
0.019
78
0.023
75
0.009
90
0.050
95
0.017
91
96/2
0.014
0.035
99
98
0.010
0.044
102
0.038
103/1
1.251
46
कुल योग
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 7 जुलाई 2023
6514
प.क्र.- 2061- री--1-भू-अर्जन- 2023-रा.प्र.क्र.-0068- ब-121-2023-24
प्ररुप- "ख "
{ नियम- 5 का उपनियम (2) }
अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद थांदला सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत डी.सी. - 2 से बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईप नहर डी.एम.-01 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम- तलोण्डा, प.ह.नं. -70 , रा.नि.मं. -04, दसई, तहसील- सरदारपुर, जिला धार मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30 , मनावर, जिला- धार (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।
और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है , जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम , 2012 (कमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा -3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर , भूमि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , सरदारपुर, जिला- धार मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।
::अनुसूची::
जिला
तहसील
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
4
5
3
2
1
0.010
74/3
धार सरदारपुर
0.049
90/1
ग्राम- तलोण्डा, प.ह.नं.-70 ,
0.015
90/2
0.048
88/97
0.020
88/7
0.009
20
06
0.151
कुल योग
6515
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 जुलाई 2023
भाग 1 ]
प.क्र.- 2066- री--1-भू-अर्जन- 2023 - रा.प्र.क्र.- 0069- ब-121-2023-24
प्ररुप- "ख "
{ नियम- 5 का उपनियम (2 ) }
अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद थांदला सरदारपुर गाईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत डी.सी.- 2 से बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईप नहर डी.एम.- 01 की ब्रांच माईनर पाईप नहर एल.एम. -17 एवं एल.एग -17 की ब्रांच माईनर पाईप नहर आर.एस.एम. -12 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम-गोन्दीखेड़ा, प.ह.नं.-71 , रा.नि.मं.-04 , दसई, तहसील- सरदारपुर, जिला धार मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग कमांक-30 , मनावर, जिला- धार (म.प्र. ) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट विछाई जाए ।
और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है . उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों काअर्जन) अधिनियम, 2012 (कमांक- 5 रान् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उरागें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , सरदारपुर, जिला- धार गध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।
::अनुसूची::
तहसील
जिला
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्काकमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
3
2
1
160/2
0.013 धार
ग्राम-गोन्दीखेड़ा,
सरदारपुर
0.012
158/3
0.022
प.ह.नं.-71 ,
158/2
0.017
158/1
0.080
128/6
0.043
129
0.187
06
कुल योग
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 जुलाई 2023
6516
प.क्र.-2071 -री-1-भू- अर्जन - 2023 - रा.प्र.क्र. - 0075- ब-121-2023-24
प्ररुप- "ख"
{ नियम- 5 का उपनियम (2) }
अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद-थांदला-सरदारपुर गाईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत डी.सी.-2 से बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईप नहर डी.एम. - 01 की ब्रांच माईनर पाईप नहर आर.एम.-7 एवं आर. एम. -13 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम- सगवाल, प.ह.नं.-89, रा.नि.मं.-04 , दसई, तहसील-सरदारपुर, जिला धार मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30, मनावर, जिला- धार (म.प्र. ) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।
और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में , जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है , जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम , 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूगि में हितबद्ध है , उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियमकी धारा-3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , सरदारपुर, जिला- धार मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।
::अनुसूची::
तहसील
जिला
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
3
2
1
0.045
470/5/1
धार
सरदारपुर ग्राम-सगवाल, प.ह.नं.-89
0.052
470/4/1
0.012
470/4/2
0.014
470/2
0.030
470/3 6517
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 जुलाई 2023
भाग 1 ]
तहसील
जिला
ग्राम / पटवारी हल्का कमांक
2
3 1
धार
सरदारपुर ग्राम-सगवाल , प.ह.नं.-89, खसरा क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
0.020
469
0.014
334/2
0.016
337/1
0.060
333
0.017
329/2
0.011
329/1
0.040
327/2
0.016
327/1/2
0.020
327/1/1
0.015
395
0.049
19/4
0.021
116/2/1
0.014
116/1
0.037
115
0.008
99/2/2
0.087
100
0.026
102
41
0.017
42
0.052
43/2
0.029
73
0.057
48/1
0.059
50/1
0.028
72/2/1
0.018
72/2/2
0.018
72/2/3
0.044
72/1/1
0.003
71/2
0.019
69/1/3
0.060
69/2
0.035
71/1/2
0.015
70/2/2
0.007
2
1.085
37
कुल योग
+ [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 7 जुलाई 2023
6518
प.क्र.-2076- री--1-भू-अर्जन- 2023 - रा.प्र.क्र.-0072- ब-121-2023-2
प्ररुप- "ख "
{ नियम- 5 का उपनियम (2) }
अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद-थांदला- सरदारपुर गाईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत डी.सी. -2 से बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईप नहर डी.एम.- 01 की ब्रांच माईनर पाईप नहर एल.एम.- 15 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम- लेडगांव, प.ह.नं. -72, रा.नि.मं. -04 , दसई , तहसील-सरदारपुर, जिला धार गध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30, मनावर , जिला- धार (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।
और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम , 2012 (कगांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूगि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सरदारपुर, जिला- धार गध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।
::अनुसूची::
तहसील
जिला
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
2
3
1
0.100
2046
धार सरदारपुर ग्राम -लेडगांव, प.ह.नं.-72,
0.004
2048
0.104
02
कुल योग
6519
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 7 जुलाई 2023
भाग 1 ]
प.क्र.-2081- री--1-भू-अर्जन-2023- रा.प्र.क्र.-0074- ब- 121-2023-24
प्ररुप- "ख "
{ नियम- 5 का उपनियम (2 ) }
अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा - झाबुआ-पेटलावद-थांदला- सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत डी.सी.-2 से बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईप नहर डी. एग.- 01 की ब्रांच माईनर पाईप नहर एल.एम. -17 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम सेमलखेड़ी कला, प.ह.नं.-66 , रा.नि.मं.-04, दसई , तहसील- सरदारपुर, जिला धार मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30 , मनावर , जिला- धार (म.प्र. ) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।
और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में , जिसमें भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम , 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा -3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूगि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सरदारपुर, जिला- धार मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।
:: अनुसूची::
खसरा
तहसील
जिला
कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्काकमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
4
5
2
3
1
0.008
80
धार सरदारपुर
0.021
83
ग्राम-सेमलखेड़ी कला, प.ह.नं. -66 ,
0.040
82
0.019
78
0.010
81
0.035
77/2
धार सरदारपुर
0.030
75
0.009
79
ग्राम-सेमलखेड़ी कला, प.ह.नं. -66,
0.172
08
कुल योग
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 जुलाई 2023
6520
प.क्र.-2086- री-1-भू-अर्जन-2023 - रा.प्र.क्र.-0071- ब-121-2023-24
प्ररुप- "ख "
{ नियम- 5 का उपनियम (2) }
अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा- झाबुआ-पेटलावद थांदला सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत डी.सी. -2 से बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईप नहर डी.एम.-01 की ब्रांच माईनर पाईप नहर एल.एम.- 17 की ब्रांच माईनर पाईप नहर आर.एस.एम. -12 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम- कोठड़ा खुर्द, प.ह.नं. -71 , रा.नि.मं.-04, दसई, तहसील- सरदारपुर, जिला धार मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30 , मनावर, जिला धार (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।
और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम , 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है , उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियमकी धारा-3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सरदारपुर, जिला धार गध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।
::अनुसूची::
तहसील
जिला
खसरा क्रमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
3
2
1
0.042
634/1
धार सरदारपुर
0.062
634/2
ग्राम- कोठड़ा खुर्द, प.ह.नं.
-71,
636/3
0.031
0.035
638
0.025
633/2
0.021
619/3
धार
ग्राम-कोठड़ा
सरदारपुर
0.008
619/8
0.010
619/7
खुर्द, प.ह.नं. -71,
619/4
0.010
0.019
619/1
618
0.011
11
कुल योग
/ 0.274 6521
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 जुलाई 2023
भाग 1 ]
प.क्र.- 2091-री- 1-भू- अर्जन- 2023 - रा.प्र.क्र. - 0046- ब- 82-2022-23
प्ररुप- "ख "
{ नियम- 5 का उपनियम (2 ) }
अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा- झाबुआ-पेटलावद थांदला सरदारपुर गाईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत डी.सी. - 2 से बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईप नहर डी.एम. - 01 की ब्रांच माईनर पाईप नहर आर.एम.- 7 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम- रालामण्डल, प.ह.नं.-88 , रा.नि.मं. दसई , तहसील-सरदारपुर, जिला धार गध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30 , मनावर, जिला- धार (म.प्र. ) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।
और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों काअर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उरागें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है , उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा -3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूगि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , सरदारपुर, जिला- धार मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।
::अनुसूची::
तहसील
जिला
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्काकमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
4
5
3
2
1
0.038
169/1/1
धार
सरदारपुर
0.078
167
0.040
ग्राम-रालामण्डल, प.ह.नं.-88 ,
166/2
0.031
166/1
0.057
164/2
0.033
163
0.014
174/1/2
0.291
07
कुल योग
6522
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 जुलाई 2023
[ भाग 1
प.क्र.-2096-री-1-भू-अर्जन-2023 - रा.प्र.क्र.- 0070- ब- 121-2023-24
प्ररुप- "ख "
{ नियम- 5 का उपनियम (2) }
अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद- थांदला- सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत डी.सी.-2 से बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईप नहर डी.एम.-01 की ब्रांच माईनर पाईप नहर आर.एम. - 7 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम- केशरपुरा तेली, प.ह.नं.- 88 , रा.नि.मं.- दसई, तहसील- सरदारपुर, जिला धार मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30 , मनावर , जिला- धार (म.प्र. ) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।
और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है , जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , सरदारपुर, जिला- धार मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।
::अनुसूची::
जिला
तहसील ग्राम / पटवारी हल्का कमांक
खसरा कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) 1
2
3
4
5 धार
77
0.013 सरदारपुर
78
0.043
ग्राम - केशरपुरा तेली, प.ह.नं.-88,
70/2/3
0.094
70/2/2
0.004
69/1
0.031 6523
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 जुलाई 2023
भाग 1 ]
जिला
तहसील ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक
खसरा उपयोग के अधिकार
कमांक के लिये अर्जित की
जाने वाली भूमि
(हेक्टेयर में)
1 2 3 4 5
धार सरदारपुर ग्राम- केशरपुरा 69/2/1 0.021
तेली, 69/2/2 0.023
69/3 0.034
प.ह.नं.-88 ,
67/2 0.030
67/1 0.063
50/5 0.022
132 0.005
50/4 0.055
50/3 0.082
50/6/1/1/1 0.096
51 0.030
133 0.020
53/2 0.004
126 0.008
53/3 0.025
54/1 0.005
56/3 0.039
58 0.012
56/2 0.008
57/3/1 0.007
57/3/2 0.009
104 0.009
107 0.005
134/2 0.022
127/6 0.025
127/5 0.024
127/4 0.011
127/3 0.011
127/2 0.011
127/1 0.011
125/2 0.003
36 0.915
कुल योग
राहुल चौहान , सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) .
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 7 जुलाई 2023
6524
कार्यालय , कलेक्टर , जिला राजगढ़ (ब्यावरा ) , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश
शासन , राजस्व विभाग
क्र.-7219-भू-अर्जन-2023
राजगढ़ , दिनांक 27 जून 2023
क्रमांक /14 /अ४% भू-अर्जन / 2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतित होता है कि संलग्न अनुसूची (2 ) के खाने (5 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची (2 ) के खाने (7 ) में उसके समाने दिये गये सर्वजानिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पडने की संभावना है ।
प्रकरण क्रमांक चूंकि राज्य शासनशार को इस बात का समाधान हो गया है कि अनुसूची क्र0 1 में ब्यावरा भोपाल नई बडी रेल लाईन परियोजना "ब्यावरा" स्टेशन से भोपाल परियोजना हेतु भूमि का अर्जन हेतु तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ की आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है, अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनवतर्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है , कि निम्न वर्णित अनुसूची 2 की स.क. (7) में अंकित सर्वजानिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।
अनुसूची(1 )
ग्राम तुर्कीपुरा
विवरण सण्क्रण
2 1
निजी
भूमि
तहसील नरसिंहगढ़
अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा हे०
असिंचित
सिंचित
कुल
4
5
3
7.834
7.834
अनुसूची(2)
स ०क ०
प्रभावित कृषक का नाम
2
1
1
मूलचन्द्र पिता हरलाल ,ज्ञानसिंह ,ओमप्रकाश संतोष कुमार पिता बाबूलाल , फूलवति बाई बेवा बाबूलाल रमेश कुमार रूगनाथ पिता हरलाल जाति चमार निवासी गीलाखेडी
विवरण खसरा नं०
सिचित/ असिचित कुल भूमि का रकबा
प्रभावित भूमि
6
7 4
5
3
ر
सिंचित
0.140
0.632
216/13
रामगंज मण्डीसे भोपाल नई बडी रेल्वे लाईन में प्रभावित भूमि
सिंचित
0.175
0.379
216/12/1
2
सम्पतबाई बेवा प्रभुलाल गंगाराम दयाराम रूकमणीबाई पिता प्रभुलाल जाति चमार निवासी तुर्कीपुरा 6525
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 जुलाई 2023
भाग 1 ]
0.253
0.253
| सिंचित
216/12/2
3
जुगराजसिंह पिता गोपालसिंह जाति घोसी निवासी तुर्कीपुरा
...सिंचित
0.570
0.632
216/11
4
मूलचन्द्र पिता हरलाल,ज्ञानसिंह ,ओमप्रकाश संतोष कुमार पिता बाबूलाल , फूलवति बाई बेवा बाबूलाल रमेश कुमार रूगनाथ पिता हरलाल जाति चमार निवासी गीलाखेडी
सिंचित
0.340
0.632
216/10
5
हेमन्त अग्रवाल पिता मोहनलाल जाति महाजन निवासी कुरावर
सिंचित
0.150
1.278
216/6
सिंचित
0.300
0.488
217/15/1
राजलबाई पिता मूलचन्द्र जाति चमार निवासी गीलाखेडी
6
सिंचित
0.432
0.633
217/1/2
7
श्यामलाल पिता लटूर रामबाबू अभिषेक पिता श्यामलाल वर्षा न.ब. पिता श्यामलाल सरंक्षक श्यामलाल जाति चमार
सिंचित
0.100
0.613
239/1
8
रसीदखा पिता मुन्शीखा जाति मुसलमान निवासी पीलूखेडी
सिंचित
0.612
0.612
239/2
9
मंगलसिह पिता कनीराम जाति घोसी निवासी तुर्कीपुरा
सिंचित
0.015
0.025
238
सिंचित
0.100
1.012
240/2
10
प्रेमसिंह पिता बापूसिंह जाति घोसी निवासी तुर्कीपुरा
सिंचित
0.150
1.379
236
11
चन्गरसिंह पिता बनेसिंह जाति घोसी निवासी तुर्कीपुरा
सिंचित
0.060
0.772
234
सिंचित
0.208
0.228
235/1/1
सिंचित
0.375
0.375
231
12
धापूबाई पत्नि मोडसिंह जाति घोसी निवासी तुर्कीपुरा
सिंचित
0.090
0.182
सिंचित
0.050
0.911
241/2
13
मोडसिंह पिता माधोसिह जाति घोसी निवासी तुर्कीपुरा
सिंचित
0.487
0.607
245/1
14
कमलाबाई पत्नि गजराजसिंह जाति घोसी निवासी तुर्कीपुरा [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 जुलाई 2023
6526
सिंचित
0.165
0.165
235/1/2
सिंचित
0.062
0.062
235/2
15
मानोबाई पत्नि गोपाल सिंह जाति घोसी निवासी तुर्कीपुरा
सिंचित
0.505
0.595
245/2
सिंचित
0.087
0.087
232/2/1/2
16
सिंचित
0.096
0.096
232/2/1/1
दीवानसिह पिता हरीसिंह जाति घोसी निवासी तुर्कीपुरा
सिंचित
0.090
0.253
229/2
17
सूरजसिंह पिता धनसिंह जाति घोसी निवासी तुर्कीपुरा
सिंचित
0.965
1.265
230/2
18
गजराजसिंह पिता बापूसिंह जाति घोसी निवासी तुर्कीपुरा
सिंचित
0.180
0.283
230/3/1
सिंचित
0.125
0.125
198/1/1
19
रामसिह पिता बापूसिंह जाति घोसी निवासी तुर्कीपुरा
सिंचित
0.051
0.051
199/2/1
सिंचित
0.185
0.223
230/3/2
20
सिंचित
0.126
0.126
198/2/1
लखनसिंह पिता बापूसिंह जाति घोसी निवासी तुर्कीपुरा
सिंचित
0.050
0.050
199/2/2
सिंचित
0.160
1.141
199/1/1
21
केसरसिह पिता खेमचन्द्र जाति घोसी निवासी तुर्कीपुरा
सिंचित
0.319
0.170
253/1/1
सिंचित
0.210
0.446
253/2/1
22
गोरेलाल पिता नाथूलाल जाति बंजारा निवासी पीलूखेडी
7.834
16.930
35
योग
भूमि के नक्शे प्लान आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी राजस्व नरसिंहगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है ।
6527
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 जुलाई 2023
भाग 1 ]
क्र.-7220-भू-अर्जन-2023
क्रमांक /09/अ ४ भू- अर्जन/ 2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतित होता है कि संलग्न अनुसूची (2 ) के खाने (5 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची (2 ) के खाने (6 ) में उसके समाने दिये गये सर्वजानिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पडने की संभावना है ।
प्रकरण क्रमांक चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि अनुसूची क्र0 1 में ब्यावरा भोपाल नई बडी रेल लाईन परियोजना "ब्यावरा" स्टेशन से भोपाल परियोजना हेतु भूमि का अर्जन हेतु तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ की आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है, अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनवतर्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है, कि निम्न वर्णित अनुसूची 2 की स.क. (6) में अंकित सर्वजानिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।
अनुसूची(1 )
ग्राम :- लसूडल्यारामनाथ
विवरण
1
2
निजी
भूमि
तहसील नरसिंहगढ़
अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा हे ०
असिंचति
सिंचित
कुल
4
5
3
23.053 23.053
अनुसूची(2)
स०क ०
प्रभावित कृषक का नाम
1
1
रामसिंह रूपसिंह पिता प्रभूलाल , मनीषा पिता रामकिशन भूरीबाई नाबा पिता रामकिशन सर प काका रामसिंह पिता प्रभुलाल मु जानकी बाई बेवा प्रभूलाल जाति देशवाली
2 लाडकुवर पति प्रहलाद सिंह जाति राजपूत
विवरण खसरा नं०
प्रभावित भूमि
कुल भूमि का रकबा
6 3
4
5
0.680
0.835
249/1
रामगंज मण्डीसे भोपाल नई बडी रेल्वेलाईन में प्रभावित भूमि
0.253
0.456
249/2/1 [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 जुलाई 2023
6528
3
राजाराम पिता मांगीलाल जाति गाडरी
0.055
0.379
249/2/2
4
भोलाराम पिता बन्शीलाल जाति बसोड
0.045
0.045
248/1/1/17
विक्रमसिंह पिता शिवनारायण जाति खाती 5
0.080
1.151
250/1/1
0.790
1.151
250/2/1
6
0.100
0.383
250/2/2
मॉगीलाल पिता दरयाव जाति खाती हि.1 / 8 , रमेश पिता दरयाव जाति खाती हि.1 / 8 भवरीबाई बेवा दरियाव हि.1 / 8 , पन्नालाल पिता हजारी हि.1 /8 बापूलाल पिता हजारी हि.1 /8 , मु. समरतबाई बेवा रूगनाथ जाति खाती हि.1 /8 . मनोज पिता रूगनाथ जाति हि. 1/8 ,धनश्याम पिता रूगनाथ हि.1 / 8 जाति खाती
0.250
..0.632
248/1/1/6
7
- सुरजबाई पत्नी मांगीलाल जाति चमार
रामप्रसाद पिता मांगीलाल जाति चमार 8
0.360
0.581
248/1/1/26
9
0.045
0.632
248/1/1/2
हरि पिता मांगीलाल भगवती बाई पति हरि जाति चमार
10
रामप्रसाद पिता गिरधारी जाति चमार
0.455
0.581
248/1/1/25
11
0.581
0.581
248/1/1/24
कनीराम पिता गिरधारी जाति चमार
0.632
0.632
248/1/1/12/2
12
कल्लू पिता मदन जाति भरगुन्डा
बलदेव पिता चन्दरसिंह जाति घोसी 13
0.055
1.740
253/2
हरि पिता मेहताब जाति चमार 14
0.330
1.045
268/2
भगवानसिंह पिता रामसिंह जाति चमार 15
0.240
1.046
268/3
16
0.720
1.028
268/4
हरिबक्स पिता मुन्नालाल जाति चमार
17
0.380
0.506
269/3/1
पवनकुमार पिता कैलाशचन्द्र जाति महाजन 6529
भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 जुलाई 2023
18
0.506
0.331
269/3/2
सुनीलकुमार पिता शिवनारायण जाति ब्राहाम्ण
19
0.606
0.105
269/1/1
ज्ञानसिंह पिता माधोसिंह जाति घोसी हि.1 / 3 भाग, गम्भीर सिह पिता माधोसिंह जाति घोसी हि. 1/3भाग , कलाबाई पिता माधोसिंह जाति घोसी हि.1 /3 भाग
20
0.658
0.160
273/1/2
तारादेवी पति सूर्यपालसिंह भदोरिया जाति राजपूत
21
धनसिंह पिता किशनलाल जाति घोसी
0.442
0.240
274/2/2
0.249
0.195
391/1/1
22
जगदीश पिता नारायण सिंह जाति घोसी
0.430
0.115
391/1/4
0.259
0.110
391/2
23
देवकरण पिता छीता जाति घोसी
0.060
0.101
391/1/3
0.215
0.160
392/2
0.380
0.253
390/2
24
नारान सिंह पिता छीता जाति घोसी
0.328
0.250
391/1/2
0.175
0.125
391/3
25
0.379
0.060
390/1
मुकेश पिता देवकरण जाति घोसी
26
लाडसिंह पिता मोहनलाल जाति घोसी
0.367
0.260
389/1
27
0.138
0.183
काशीराम पिता गंगाधर जाति घोसी
389/2/1
28
0.114
0.184
389/2/2
धापूबाई बेवा करण सिंह जाति घोसी हि.1 / 4 भाग , मंगलसिंह पिता करणसिंह जाति घोसी हि. 1/4भाग, जगदीशप्रसाद पिता करणसिंह जाति घोसी हि.1 / 4 भाग , सचीनकुमार पिता करणसिंह जाति घोसी हि. 1/4 भाग
29
0.367
0.340
389/3
नरबदसिह पिता हजारीलाल जाति धोसी हि.1 / 2 भाग , भवरीबाई बेवा हजारीलाल जाति धोसी हि. 1/2भाग
30
0.020
772/1
0.295
देवकरण राकेश पिता उम्मेदसिंह , धापूबाई बेवा उम्मेदसिंह जाति घोसी 6530
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 जुलाई 2023
[भाग 1
31
बीरबलसिंह पिता जगन्नाथ जाति घोसी
0.148
772/2
0.055
366
0.110
0.468
32
राकेश पिता नरबदसिंह, सुगनबाई पुत्री नरबदसिंह मु शाताबाई बेवा नरबद सिंह केसरसिंह पिता रामप्रसाद जाति घोसी
367/2
0.097
0.035
0.291
0.100
367/1/2
33
निर्मला बेवा ओमप्रकाश ,तरूण , राहुल, रानी पिता ओमप्रकाश जाति महाजन
0.215
365/2
0.190
34
0.190
365/1/2
0.040
जुगराज सिंह पिता गोपालसिंह घोसी 127/190 भाग, हरिनारायण पिता बंशीलाल जाटव 8/190 भाग , तेजसिंह पिता लाखन सिंह गुर्जर 7/190 भाग , मुकूट कुमार नागर पिता बद्रीलाल नागर जाति धाकड 8/190 भाग रामदयाल पिता अमरसिंह गुर्जर 19/190 भाग , गीताबाई पत्नी दशरथ सिंह गुर्जर 09/190 भाग, रमादेवी पति जबर सिंह जाति गुर्जर 12/190 भाग
35
भगवान सिंह पिता रूगनाथ सिंह जाति घोसी 367/1/1
0.533
0.200
532/1
0.253
0.120
36
कमलसिह गणेशराम पिता बंशीलाल जाति घोसी
533/1
0.285
0.065
0.342
532/2
0.050
37
रमेश पिता थानसिंह रामकुवरबाई बेवा थानसिंह जातिघोसी
0.676
0.240
533/2
38
निर्मलाबाई पिता मिश्रीलाल जाति कायस्थ
523
0.506
0.256
521
2.504
1.165
524
0.506
0.451
39
सत्यनारायण पिता भेरूवक्ष जाति कायस्थ
525
1.303
0.120
0.152
526/1
0.082
526/2
0.139
0.045
546
0.342
0.070 भाग 1 ]
6531
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 7 जुलाई 2023
0.460
0.355
547/1
0.139
0.139
548/1
40
0.215
0.215
550/1
सुन्दरलाल पिता किशनलाल जाति बलाई
0.032
0.032
552/1/1
0.361
551/1/1
0.386
0.459
0.260
547/2
0.139
0.089
548/2
41
0.051
0.010
549/2
पदमसिंह पिता रामप्रसाद लालजी रमेश पिता रूगनाथ जाति बलाई
0.215
0.150
550/2
0.163
0.163
551/2/1
0.104
0.139
548/3
0.051
0.020
549/3
0.384
0.180
551/3
42
0.460
0.180
547/3
नारान सिंह उकार 1/3 , सुमन बाई बेवा बलदेव, प्रदीप सदीप , पंकज पिता बलदेव 1/3 , ललता बाई संगीता बाई पुत्री मांगीलाल 1/3 जाति बलाई
0.215
0.020
550/3
0.540
0.110
552/3
0.074
0.074
551/1/2
43
भागवतबाई पत्नी लाडसिंह जाति घोसी
0.432
0.432
552/1/2
44
1.007
0.060
553/2
मुकेश पिता देवकरण जाति घोसी
45
0.030
584/2
पृथ्वीसिंह पिता नानूराम जाति घोसी
46
कमलाबाई पिता शिवचरण जाति गाडरी 0.766
0.447
581/3
0.020
0.784
0.350
580/2
47
सुगनबाई पत्नी मनोहरसिंह जाति तेली 0.479
0.379
578/1/1
0.673
0.315
579/1/1
0.439
0.459
579/1/2
48
महेश पिता भागीरथ जाति बलाई
0.300
0.020
578/1/2
0.190
0.070
576/2/1
0.072
0.072
576/1
49
बापूलाल पिता प्रभुलाल जाति माली
577 0.506
0.260
0.120
0.080
579/2
50
0.519
0.065
667/1
जितेन्द्र कुमार पिता धुलीजी जाति गाडरी
0.350
0.924
668/1
51
668/2
कम्पूबाई बेवा रमेशचन्द्र देवा राजनाबा पिता रमेशचन्द्र सपमाता कम्पूबाई प्रहलाद सिंह प्रीतमसिंह ,राधेश्या, राकेश पिता मांगीलाल जाति घोसी
52
भगवानसिंह पिता माधोसिंह जाति घोसी 0.784
0.583
0.857
0.350
669/1/1
53
बनेसिंह पिता अमरसिंह जाति घोसी
0.620
1.714
GG9/2
54
0.747
0.640
671/2/2
भोलाराम पिता बुलाखी जाति भील
55
प्रेमनारायण पिता किशनलाल जाति बलाई 0.137
0.087
671/2/3
56
कनीराम , रामप्रसाद पिता गिरधारी जाति चमार 0.300
0.065
689/1/4
57
0.228
672/1/3
कमलसिह पिता नन्नूलाल जाति भील
0.195 6532
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 जुलाई 2023
0.070
0.228
672/1/2
58
प्रेमबाई पिता नन्नूलाल जाति भील
0.312
0.342
672/2/1
शिवलाल पिता दरियाव जाति भील 59
रूपसिंह पिता दरियाव जाति भील
0.100
0.341
672/2/2
60
0.785
1.051
674/1
61
प्रकाश पिता श्रीललाल जाति काछी हि. 1/3 भाग, राधेश्याम पिता श्रीललाल जाति काछी हि.1 /3 भाग , कमलाबाई बेवा श्रीललाल जाति काछी हि. 1/3 भाग
0.085
0.240
673/1
62
लाडसिंह पिता शंकरलाल जाति कुम्हार
0.455
0.949
676/1
नारायण सिंह पिता ललजी जाति काछी 63
0.015
0.266
673/3
64
मोतीलाल पिता शकंरलाल जाति कुम्हार
0.120
0.746
677 65
हरिनारायण पिता रामचरण जाति घोसी
0.155
0.190
678
0.476
0.506
679 66
श्रीमती पुनियाबाई पिता नारायण सिंह जाति काछी, लक्ष्मीबाई पति दुर्गप्रसाद जाति काछी
0.389
0.055
680/1
23.053
50.293
104
योग
भूमि के नक्शे प्लान आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू -अर्जन अधिकारी राजस्व नरसिंहगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है ।
6533
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 7 जुलाई 2023
भाग 1 ]
क्र.-7221 -भू-अर्जन-2023
क्रमांक 1078/ भू-अर्जन / 2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतित होता है कि संलग्न
अनुसूची (2 ) के खाने (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची (2 ) के खाने (6) में उसके समाने दिये गये सर्वजानिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पडने की संभावना है ।
प्रकरण क्रमांक चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि अनुसूची क्र0 1 में ब्यावरा भोपाल नई बडी रेल लाईन परियोजना " ब्यावरा" स्टेशन से भोपाल परियोजना हेतु भूमि का अर्जन हेतु तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ की आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है, अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनवतर्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है, कि निम्न वर्णित अनुसूची 2 की स.क. (6 ) में अंकित सर्वजानिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।
अनुसूची(1)
तहसील नरसिंहगढ़
ग्राम माना
अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा हे ०
विवरण
असिंचति
सिंचित
कुल
4
5
3
2
1
11.185
11.185
निजी
भूमि
अनुसूची(2)
विवरण
प्रभावित भूमि
खसरा नं०
स० क ०
प्रभावित कृषक का नाम
कुल भूमि का रकबा
6
5
4
3
2
1
0.520
2.112
नारायणसिंह पिता घीसालाल जाति खाती 564/1/1
1
रामगंज मण्डी से भोपाल नई बडी रेल्वेलाईन में प्रभावित भूमि
0.370
2.112
564/1/2
भवंरलाल पिता घीसालाल जाति खाती
2 [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 जुलाई 2023
6534
0.270
0.506
564/2/1
3
घीसीबाई वेवा मांगीलाल मोहनलाल पिता मांगीलाल सीताराम पिता मांगीलालजाति खाती
जगन्नाथ पिता ईसर जाति खाती 0.380
0.505
564/2/2
4
0.026
0.026.
564/2/3
5
घीसीबाई बेवा मांगीलाल मोहनलाल पिता मांगीलाल सीताराम पिता मांगीलाल हि- 50 जगन्नाथ पिता ईसर हि-50 जाति खाती
0.424
0.721
570/1
6
रमेशचंद्र गोविंद प्रसाद दिनेश लक्ष्मीनारायण पिता घीसालाल मु.अयोध्या बाई घीसालाल जातिखाती
0.086
0.086
596/4/4
7
नन्नूलाल देवकरण , विष्णु बापु ,दीपक पिता बटटू. सोदरीबाई बेवा बटूटूलाल जाति चमार
0.300
0.316
596/5
0.100
0.506
573/1/1
8
दिनेश कैलाश ओमप्रकाश पिता रामप्रसाद सुगनबाई निर्मलाबाई पिता रामप्रसाद मोहन लाल पिता जगन्नाथ जाति खाती
0.150
0.632
604/1/1
9
गोविंद राजू कमल पिता प्रभुलाल कांताबाई पुत्री प्रभुलाल जाति चमार
0.360
0.900
596/7/1
10
इमरत बाई बेवा घुड़ीलाल चिंताबाई पिता घुडीलाल रानी कविता रवि कुमार नाबालिग महेश पिता घुडीलाल सर माता इमरतबाई वेवा घुडीलाल जाति चमार
0.013
0.276
596/7/2
गंगाबाई बेवा रामा जाति चमार 11
मांगीलाल पिता दरियाव सिंह जाति खाती
0.171
0.253
596/6/1/2
12
0.420
0.608
596/6/1/1/1
देवीलाल पिता बोदर जाति चमार 13
शिवनारायण पिता पन्नालाल जाति खाती
0.100
0.168
596/6/1/1/2
14
भंवरलाल पिता पन्नालाल जाति खाती
0.080
0.168
596/6/1/1/3
15
गोविन्द प्रसाद पिता जगन्नाथ जाति खाती
0.080
0.168
596/6/1/1/4
16
भंवरलाल पिता रामप्रसाद जाति खाती
0.253
1.220
558/1
17 6535
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 7 जुलाई 2023
भाग 1 ]
0.253
1.037
559 जगदीश प्रसाद पिता रामप्रसाद जाति खाती 18
श्रीराम पिता नंदराम जाति पंवार 19
0.240
0.533
552/1/1
बद्रीप्रसाद पिता रामलाल जाति खाती 0.450
0.552
552/2/1
20
हरिप्रसाद पिता रामप्रसाद जाति खाती 0.120
0.213
542/1/1/1
21
0.040
0.214
542/1/2/1
22 अमित कुमार पिता रामप्रसाद जाति खाती
0.250
0.360
570/3
23
कालूराम पिता जगन्नाथ पुनियाबाई बेवा जगदीश विपता बाई नाबालिग पिता जगदीश संरक्षक पुनिया बाई जाति खाती 0.130
0.143
565/2/2
0.071
0.071
565/2/1/2
24
दिनेश लक्ष्मीनारायण पिता घीसालाल जाति खाती
0.071
0.071
565/2/1/1
जगदीश प्रसाद पिता रामप्रसाद जाति खाती 25
0.190
0.284
565/1
0.200
0.569
565/3
26
रमेशचंद्र गोविंद प्रसाद दिनेश लक्ष्मीनारायण पिता घीसालाल मु.अयोध्या बाई घीसालाल जाति खाती
रमेशचन्द्र पिता दरियाव सिंह जाति खाती 27
0.204
0.506
596/2/1
0.190
0.506
596/2/2
28
0.450
1.074
596/1
पन्नालाल बापूलाल पिता हाजारीलाल घनश्याम मनोज रेणु पिता रूगनाथ समरथबाई बेवा रूगनाथ कोशल्याबाई बेवा गोविंदप्रसाद जाति खाती
0.080
0.506
596/6/3
29
रोड़सिंह पिता चुन्नीलाल जाति गाडरी
0.400
1.441
582/1
30 सुन्दरबाई पत्नि काशीराम जाति गाड़ी
0.250
0.493
582/2
मिश्रीलाल पिता गणपत जाति चमार 31
0.300
1.164
588
32
0.040
0.101
595
छीतर रघुनाथ मोतीलाल श्रीकिशन पिता रामलाल हि 25 पैसे मॉग्या पिता हरल्या हि 25 पैसे पूना पिता पन्ना हि 25 पैसे कल्लू पिता नन्नू नन्नी बेवा नन्नू हि 25 पैसे जाति चमार 6536
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 जुलाई 2023
0.450
587
0.708
0.200
0.569
585
मांग्या पिता हरल्या जाति चमार 33
0.060
0.632
586/1
34
0.200
0.316
584/1
सावित्रीबाई पत्नि शिवप्रसाद जाति चमार कृ ष्णाबाई पत्नि रामसिंह जाति चमार
35
0.400
0.400
687/1/9
शांतिबाई बेवा नन्नूलाल राजकुमार राजेशकुमार पिता नन्नूलाल कुसुमबाई पुत्री नन्नूलाल जाति कलाल
0.100
0.456
687/1/8
36
शब्बीरखॉ युसूफखाँ उर्फ यूसूफअली बेताब बी सहनाज बी पिता आशिकअली खातूनबी उर्फ हसीनाबी बेवा आशिकअली जाति फकीर
0.430
0.772
687/3/1
37
0.013
0.358
687/7/1
फौजिया बी पत्नि मोहम्मद यूसूफ जाति मुसलमान
0.070
0.350
687/7/2
0.270
0.506
687/2/1/1
38
रजियाशेख पत्नि जाकिर हुसैन जाति मुसलमान
0.200
0.252
687/2/1/2
गोकलबाई पति जगन्नाथ जाति खाती
0.080
1.265
695/2
39
रामेश्वर पिता शिवनारायण जाति खाती 40
0.280
1.562
688/2
41 रामेश्वर विक्रम पिता शिवनारायण जाति खाती
0.270
1.265
689/1
मोहनलाल पिता घीसीलाल जाति बलाई 42
0.130
0.500
581/2
11.185
52
योग
13.393
भूमि के नक्शे प्लान आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी राजस्व नरसिंहगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है ।
6537
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 जुलाई 2023
भाग 1 ]
क्र.- 7222- भू-अर्जन-2023
क्रमांक /13-84 भू-अर्जन / 2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतित होता है कि संलग्न अनुसूची (2) के खाने (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची (2 ) के खाने (7) में उसके समाने दिये गये सर्वजानिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पडने की संभावना है ।
प्रकरण क्रमांक चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि अनुसूची भोपाल नई बडी रेल लाईन परियोजना " ब्यावरा " स्टेशन से भोपाल परियोजना हेतु भूमि क्र0 1 में ब्यावरा का अर्जन हेतु तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ की आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है, अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है, कि निम्न वर्णित अनुसूची 2 की स.क. (7 ) में अंकित सर्वजानिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।
अनुसूची(1)
तहसील नरसिंहगढ़
ग्राम धामधोर
अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा हे०
विवरण
असिंचति
सिंचित
कुल
5
4
3
2
1
3.509
3.509
निजी
भूमि
अनुसूची (2)
विवरण
सर्वे नंबर कुल रकबा
भस्वामी का नाम
सिचित/असिंचि त
प्रभावित रकबा
सण् क्र
7
6
4
5
3
2
1
0.900
1.771
171/2
सिंचित
1
रामनाथ सिंह पिता गोरधनसिंह राजपूत रकबा 1.265 धापू बाई पति रामसिंह जाति दांगी रकबा 0.506
रामगंज मण्डीसे भोपाल नई बडी रेल्वे लाईन में प्रभवित भूमि
0.030
0.506
171/1/2
सिंचित
राधेश्याम पिता रगलाल जाति दांगी
सिंचित
0.004
0.013
171/1/3/1
2
सिंचित
0.100
0.632
174/1/1 [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 जुलाई 2023
6538
0.640
171/1/3/2 0.783
3
सिंचित
विष्णुप्रसाद पिता रंगलाल दांगी
0.085
1.000
193/5
सिंचित
देवचन्द्र ,राजाराम , सौरमबाई , कैलाश पिता किशनलाल मुकेश पिता ईमरतलाल प्रेमबाई बेवा ईमरतलाल जाति चमार
4
0.100
0.759
195/6
सिंचित
5
प्रभुलाल पिता मांगीलाल दरयाव पति प्रभुलाल जाति चूमार
0.506
0.150
195/2
सिंचित
6
देवचन्द्र पिता किशना , राजाराम पिता किशना , कैलाशनारायण पिता किशना सौरमबाई पुत्री किशना,मुकेश पिता ईमरतलाल , रामबाबू पिता इमरतलाल प्रेमबाई बेवा ईमरतलाल जाति चमार
0.180
0.253
195/3
देवचन्द्र पिता चेन्या जाति चमार
सिंचित
7
1.320
3.807
196/2
बद्रीलाल पिता प्रभुलाल जति तेली
सिंचित
8
3.509
10.030
10
योग
भूमि के नक्शे प्लान आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी राजस्व नरसिंहगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है ।
6539
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 7 जुलाई 2023
भाग 1 ]
क्र.-7223-भू-अर्जन-2023
क्रमांक /०५ /४४५ भू- अर्जन / 2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतित होता है कि संलग्न अनुसूची (2 ) के खाने (5 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची (2 ) के खाने (6 ) में उसके समाने दिये गये सर्वजानिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पडने की संभावना है ।
प्रकरण क्रमांक ०५ चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि अनुसूची भोपाल नई बडी रेल लाईन परियोजना " ब्यावरा " स्टेशन से भोपाल परियोजना हेतु भूमि क्र0 1 में ब्यावरा का अर्जन हेतु तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ की आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है , अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 19. के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है, कि निम्न वर्णित अनुसूची 2 की स.क. (6) में अंकित सर्वजानिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।
अनुसूची(1 )
तहसील नरसिंहगढ़
ग्राम बडोदिया तालाब
अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा हे ०
विवरण
सण्क्र
असिंचति
कुल
सिंचित
5
4
3
2
1
24.253
24.253
निजी
भूमि
अनुसूची(2)
विवरण
खसरा नं०
प्रभावित भूमि
कुल भूमि का रकबा
प्रभावित कृषक का नाम
स०क 0
6
5
4
3
2
1
0.490
2.390
1
55/1
दिग्विजयसिंह , राजेन्द्रसिंह, बनेसिंह, बनवारी पिता जयनारायण देशवाली
रामगंज मण्डी से भोपाल नई बडी रेल्वे लाईन में प्रभावित भूमि [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 जुलाई 2023
6540
2
0.240
1.265
55/2/1
दिग्विजयसिंह, राजेन्द्रसिंह , बनेसिंह , बनवारी पिता जयनारायण देशवाली
0.120
0.367
55/2/2
3
दिग्विजयसिंह, राजेन्द्रसिंह, बनेसिंह, बनवारी पिता जयनारायण देशवाली
56 4
नारायणसिंह पिता मांगीलाल देशवाली
57 5
सोदानसिंह पिता माधौसिंह जाति नट
0.370
1.619
0.790
2.782
0.250
0.556
59/1 6
रघुवीरसिंह पिता लालसिंह राजपूत
7
0.190
0.557
59/2
मदरूपसिंह पिता लालसिंह राजपूत
60
8
मदरूपसिंह पिता लालसिंह राजपूत
0.220
1.265
1.100
2.137
61/1 9
पृथ्वीराजसिंह पिता रघुवीरसिंह राजपूत
0.630
1.100
61/2 10
नवीनराजसिंह पिता रघुवीरसिंह राजपूत
0.060
0.258
65/2 11
रघुवीरसिंह पिता लालसिंह राजपूत
0.515
3.865
65/1 12
देवेन्द्रप्रतापसिंह , नरेन्द्रप्रतापसिंह , हरेन्द्रप्रतापसिंह, दीपेन्द्रप्रतापसिंह पिता मदरूपसिंह राजपूत
13
0.164
0.164
66/2 मदरूपसिंह, रघुवीरसिंह पिता लालसिंह राजपूत
0.025
0.025
66/3
14
मदरूपसिंह, रघुवीरसिंह पिता लालसिंह राजपूत
0.133
0.133
996/1
15
मदरूपसिंह पिता लालसिंह राजपूत
0.133
0.133
996/2
16
रघुवीरसिंह पिता लालसिंह राजपूत
0.202
0.160
1025
17
कंचनबाई बेवा मदनलाल काछी 6541
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 जुलाई 2023
भाग 1 ]
0.069
0.069
1028/1
18
कंचनबाई बेवा मदनलाल काछी
0.015
1028/2
कैलाश पिता मदनलाल काछी 19
20
0.993
0.070
1.088
67/4/1
नरेन्द्रपतापसिंह पिता मदरूपसिंह राजपूत
21
0.075
0.551
67/3/1
रघुवीरसिंह पिता लालसिंह राजपूत
22
0.020
0.550
67/3/2
मदरूपसिह पिता लालसिंह राजपूत
23
0.164
0.164
1029/2/1
कंचनबाई बेवा मदनलाल काछी
24
कैलाश पिता मदनलाल काछी
0.120
0.165
1029/2/2
25
कैलाशचन्द्र पिता गंगाप्रसाद महाजन
0.250
0.759
1029/1/1
0.330
1.518
1029/1/2
26
रूकमणीबाई बेवा गंगाप्रसाद महाजन
0.125
0.323
991/1
27
सुमनबाई बेवा मोतीलाल अनिल, आशाबाई . उषाबाई पिता मोतीलाल , गोकलबाई गुलाबबाई पिता रामचरण मांगीलाल पिता रणजीत , मांगीलाल पिता रणजीत दरयावबाई , भागवती बाई , समरत बाई पुत्री रणजीत अनिल पिता मोतीलाल सुमनबाई बेवा मोतीलाल , जमनाप्रसाद, रामकिशन पिता चैनसिंह जाति खाती , भूपेन्द्रपिता काशीराम , जाति अहिर , शिवलाल पिता रामचरण जाति बलाई
28
0.039
0.107
991/2
कृष्णा बाई मानकुवर बाई पुत्री बंशीलाल 'जाति खाती
986 29
कृष्णाबाई, मानकुंवरबाई पिता बंशीलाल खाती
987 30
कृष्णाबाई, मानकुंवरबाई पिता बंशीलाल खाती
0.110
1.252
0.200
0.342
0.050
0.177
988
भंवरलाल पिता घीसा खाती 31
0.152
0.152
989/4
32
दिनेश , मनोहर पिता बैजनाथ, कौशल्याबाई बेवा बैजनाथ खाती
33
दरियावसिंह पिता घीसा खाती
0.050
0.050
989/5
34
भंवरलाल पिता घीसा खाती
0.127
0.127
989/6 [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 जुलाई 2023
6542
राधेश्याम , जगदीश प्रसाद मोहनलाल 951 0.316 0.065
35
पिता जयनारायण जाति खाती
36 राधेश्याम, जगदीश प्रसाद मोहनलाल 952 0.569 0.015
पिता जयनारायण जाति खाती
राधेश्याम , जगदीश , मोहनलाल पिता 954 0.190 0.080
37
जयनारायण खाती
38 दरियाव पिता घीसालाल खाती 955 0.253 0.035
सौबक्ष पिता रूगनाथ खाती 956 0.051 0.035
39
राधेश्याम , जगदीश, मोहनलाल पिता 0.341 0.320
40 957/2
जयनारायण खाती
41 दरियावसिंह पिता घीसालाल खाती 957/1 0.051 0.051
42 जगन्नाथ पिता नंदराम खाती 958 0.152 0.152
43 कौशल्याबाई पिता शिवनारायण खाती 959/1 0.076 0.076
कांताबाई पिता शिवनारायण खाती 959/2 0.076 0.076
44
शिवनारायण पिता अमरसिंह खाती , 960 0.342 0.090
45
सुंदरबाई बेवा ईसर , पून्याबाई बेवा गणपत
46 कौशल्याबाई पिता शिवनारायण खाती 950/1 0.276 0.180
47 कांताबाई पिता शिवनारायण खाती 950/2 0.276 0.180
समंदरबाई पिता शिवनारायण खाती 950/3 0.460 0.360
48
49 कालूराम पिता सौबक्ष खाती 944/1 0.037 0.037
50 गंगाधर पिता शिवनारायण खाती 945/1 0.050 0.050
गंगाधर, श्रीलाल , सौरमबाई, चंदाबाई पिता
शिवनारायण, जगन्नाथ , बैजनाथ पिता 945/2 0.083 0.060
51
मुन्नालाल, कालूराम पिता सौबक्ष खाती
रामेश्वर, प्रेमनारायण, पिता जगन्नाथ , 0.095 0.018
52 945/3
कलीबाई बेवा लक्ष्मीनारायण खाती
53 कालूराम पिता सौबक्ष खाती 936/1 0.487 0.260
श्रीलाल पिता शिवनारायण खाती 936/2 0.170 0.130
54
6543
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 जुलाई 2023
भाग 1 ]
55
0.140
0.190
936/3
रामेश्वर, प्रेमनारायण, पिता जगन्नाथ कलीबाई बेवा लक्ष्मीनारायण खाती
56
केसरबाई पति श्रीलाल खाती
0.300
0.506
936/4/1
57
केसरबाई पति श्रीलाल खाती
0.050
0.064
936/4/2
58
937
केसरबाई पति श्रीलाल खाती
59
0.038
0.038
0.050
0.150
938/1
केसरबाई पत्ति श्रीलाल खाती
60
0.040
0.018
938/2
रामेश्वर, प्रेमनारायण , पिता जगन्नाथ , कलीबाई बेवा लक्ष्मीनारायण खाती
61
0.140
0.252
939/2
कालूराम पिता सौबक्ष खाती
62
0.050
0.100
939/3
रामेश्वर, प्रेमनारायण पिता जगन्नाथ , कलीबाई बेवा लक्ष्मीनारायण खाती
0.100
0.100
939/4
63
श्रीलाल पिता शिवनारायण खाती
64
0.050
0.100
939/5
गंगाधर पिता शिवनारायण खाती
932 65
घीसीलाल पिता गणेशीलाल राव
931 66
घीसीलाल पिता गणेशीलाल राव
930 67
घीसीलाल पिता गणेशीलाल राव
68
920
कैलाशनारायण पिता कालूराम खाती
921 69
घीसीलाल पिता गणेशीलाल राव
924 70
घीसीलाल पिता गणेशीलाल राव
922 71
विठठलप्रसाद पिता शिवनारायण खाती
923
घीसीलाल पिता गणेशीलाल राव 72
585 73
यशोदा बाई पति मांगीलाल जाति खाती
74
0.280
0.658
0.091
0.101
0.070
0.139
0.145
0.607
0.481
0.481
0.400
1.328
0.032
0.063
0.220
0.291
0.190
0.253
0.120
0.158
264/1
घीसीबाई बेवा मदन, लक्ष्मीनारायण दत्तक पिता मदन चमार
75
0.158
0.158
264/2
सजनबाई बेवा सिद्धलाल जगदीश , मुकेश, राकेश, राजू, सुमित, दीपक पिता सिद्धलाल कविता पुत्री सिद्दुलाल , बद्रीलाल, जगन्नाथ पिता रामा हि. 87 पैसे, पूनमचंद पिता रामा हरकूबाई बेवा रामा हि. 13 पैसे चमार
0.101
0.101
264/3
76
रूपाबाई बेवा आसाराम चमार
266 77
मांगीलाल पिता चुन्नीलाल खाती
0.220
0.240
0.060
0.108
265/1
78
रेणुबाई पति महेशबाबू , पूजा, अंकित पिता महेशबाबू, मोतीलाल पिता हीरालाल , रामेश्वर पिता हीरालाल खाती
मांगीलाल पिता घीसालाल खाती 79
0.030
0.215
269/1
:
80
0.041
0.041
267/1/1
गोवर्धन, रामप्रसाद, बुधराम, प्रेमबाई, सौदराबाई पिता गंगाधर चमार
81
0.041
0.041
267/1/2
मूल्याबाई बेवा खेमचंद , हरि, किशन पिता खेमचंद चमार
82
0.057
0.057
267/2
रूपाबाई बेवा आसाराम चमार 6544
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 जुलाई 2023
83
रूगनाथसिंह पिता देवीसिंह राजपूत
84
भारतसिंह पिता देवीसिंह राजपूत
85
अनुराधा कवर बेवा इंदरसिंह, संजना, अंजली , चंचल पुत्री इंदरसिंह राजपूत
86
रामकुवंरबाई पुत्री देवीसिंह राजपूत
87
गोवर्धन, रामप्रसाद, बुधराम, प्रेमबाई, सौदराबाई पिता गंगाधर चमार
88
मूल्याबाई बेवा खेमचंद , हरि ,किशन पिता खेमचंद चमार
89
गोवर्धन, रामप्रसाद, बुधराम, प्रेमबाई, सौदराबाई पिता गंगाधर चमार
90
मूल्याबाई बेवा खेमचंद , हरि, किशन पिता खेमचंद चमार
91
रूगनाथसिंह पिता देवीसिंह राजपूत
92
भारतसिंह पिता देवीसिंह राजपूत
93
अनुराधा कवर बेवा इंदरसिंह, संजना, अंजली , चंचल पुत्री इंदरसिंह राजपूत
94
रामकुवंरबाई पिता देवीसिंह राजपूत
95
रूगनाथसिंह पिता देवीसिंह राजपूत
96
भारतसिंह पिता देवीसिंह राजपूत
97
अनुराधा कवर बेवा इंदरसिंह, संजना , अंजली, चंचल पुत्री इंदरसिंह राजपूत
98
रामकुवंरबाई पिता देवीसिंह राजपूत
99
रामप्रसाद पिता बिहारीलाल खाती
100
मांगीलाल पिता बक्षु खाती
101
सीताबाई पति कालूराम खाती
102
गप्पूलाल पिता नाथू खाती
103
आशा बेवा जगदीश, रोशन, आंनंद पिता जगदीश खाती
104
रमेश पिता भंवरलाल खाती
105
मोतीलाल पिता दरियावसिंह, मांगीलाल, धूलजी, रामनारायण पिता बक्षु, शिवचरण, प्रेमनारायण, रमेश, गोविन्द, जमनाप्रसाद पिता भंवरलाल, राजलबाई, कृष्णाबाई पुत्री भंवरलाल, शिवनारायण, रामप्रसाद पिता बिहारी खाती
106
मोतीलाल पिता दरियावसिंह, मांगीलाल, धूलजी , रामनारायण पिता बक्षु, शिवचरण, प्रेमनारायण, रमेश, गोविन्द, जमनाप्रसाद पिता भंवरलाल, राजलबाई, कृष्णाबाई पुत्री भंवरलाल, शिवनारायण, रामप्रसाद पिता बिहारी खाती
[ भाग 1
268/1
0.053
0.053
268/2
0.054
0.054
0.054
0.054
268/3
268/4
0.054
0.054
0.098
263/1
0.010
263/2
0.098
0.015
0.098
263/3
0.020
263/4
0.098
0.025
0.092
262/1
0.075
262/2
0.091
0.060
0.092
262/3
0.046
262/4
0.092
0.025
273/1
0.050
0.050
273/2
0.051
0.046
273/3
0.050
0.030
273/4
0.051
0.021
274
0.253
0.253
0.202
272/1
0.005
0.246
278/1
0.230
0.247
278/2
0.155
0.093
275/1
0.025
275/2
0.185
0.050
277
0.063
0.063
276
0.253
0.203 भाग 1 ]
6545
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 जुलाई 2023
107
279
0.266
0.090
दिनेशप्रसाद पिता जगदीशप्रसाद, बिद्रीबाई बेवा जगदीशप्रसाद खाती
108
भगवतीबाई बेवा शंकरलाल खाती
280
0.291
0.060
109
281
0.240
0.005
मनोज पिता श्यामलाल, कृष्णाबाई बेवा श्यामलाल खाती
110
गप्पूलाल पिता नाथू खाती
0.069
290/1
0.005
111
0.070
290/2
0.035
कांताप्रसाद पिता प्रभूलाल, तारीबाई बेवा प्रभूलाल खाती
112
ओमप्रकाश पिता रामनारायण खाती
287
0.051
0.051
113
ओमप्रकाश पिता रामनारायण खाती
288
0.051
0.051
114
रमेश पिता भंवरलाल खाती
289/1
0.021
0.021
115
बद्रीलाल पिता पन्नालाल खाती
0.021
289/2
0.021
116
0.021
289/3
0.021
आशा बेवा जगदीश, रोशन, आनंद पिता जगदीश खाती
117
प्रेमनारायण पिता भंवरलाल खाती
291
0.291
0.221
118
ओमप्रकाश पिता रामनारायण खाती
282
0.278
0.100
119
ओमप्रकाश पिता रामनारायण खाती
286/1
0.063
0.063
120
286/2
0.051
0.051
दिनेशप्रसाद पिता जगदीशप्रसाद, बिदरीबाई बेवा जगदीशप्रसाद खाती
121
0.089
285/1
0.085
श्यामबाबू, पुरूषोत्तम पिता मोतीलाल, बिंदाबाई बेवा मोतीलाल खाती
122
ओमप्रकाश पिता रामनारायण खाती
0.012
285/2
0.012
123
284/1
0.080
0.070
लक्ष्मीनारायण , रामबाबू पिता शंकरलाल खाती
124
284/2
गप्पूलाल पिता नाथू खाती
0.080
0.075
125
0.080
284/3
0.080
कांताप्रसाद पिता प्रभूलाल, तारीबाई बेवा प्रभूलाल खाती
126
576/1
2.149
0.010
श्यामबाबू, पुरूषोत्तम पिता मोतीलाल , बिंदाबाई बेवा मोतीलाल खाती
127
गंगाप्रसाद पिता रामचरण खाती
306/2/1
0.143
0.100
128
लखनलाल पिता रामचरण खाती
0.142
306/2/2
0.122
129
305
0.101
0.005
मुकेशकुमार पिता दयाराम, मथरीबाई बेवा दयाराम खाती
130
हीरालाल पिता बालकिशन खाती
408/2/1
0.158
0.100
131
राधेश्यामपिता बालकिशन खाती
0.158
408/2/2
0.100
132
शांतिबाई, भंवरीबाई पुत्री हीरालाल खाती
0.158
409/1
0.015
133
गंगाप्रसाद पिता रामचरण खाती
409/2/1
0.079
0.075
134
लखनलाल पिता रामचरण खाती
0.079
409/2/2
0.079
135
410
0.266
0.226
श्यामबाबू, पुरूषोत्तम पिता मोतीलाल, बिंदाबाई बेवा मोतीलाल खाती 6546
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 7 जुलाई 2023
[भाग 1
136
411
0.367
0.210
ओमप्रकाश पिता रामनारायण मनोज पिता श्यामलाल, कृष्णाबाई बेवा श्यामलाल, अनसुईया पुत्री श्यामलाल खाती
137
राधेश्याम पिता हीरालाल खाती
0.045
415/1
0.015
138
कैलाश पिता हीरालाल खानी
0.044
415/2
0.015
139
414
0.152
0.080
दिनेशप्रसाद पिता जगदीशप्रसाद, बिदरी बाई बेवा जगदीश प्रसाद खाती
140
413
0.038
0.030
ओमप्रकाश पिता रामनारायण , मनोज पिता श्यामलाल, कृष्णाबाई बेवा श्यामलाल अनसुईया पुत्री श्यामलाल खाती
141
412
0.101
0.090
मुकेशकुमार पिता दयाराम, मथरीबाई बेवा दयाराम खाती
142
कैलाश पिता हीरालाल खाती
416/2
0.095
0.035
143
427/1
गप्पूलाल पिता नाथू खाती
0.050
0.050
144
427/3
0.388
0.020
कांताप्रसाद पिता प्रभूलाल, तारीबाई बेवा प्रभूलाल खाती
145
बालाबगस पिता बल्देव खाती
418
0.177
0.060
146
गप्पूलाल पिता नाथू खाती
426/1
0.338
0.190
147
रामप्रसाद पिता बिहारीलाल खाती
425
1.417
0.530
148
बालाबगस पिता बल्देव खाती
424
1.467
0.780
149
उमरावसिंह पिता बल्देव खाती
431
1.252
0.180
150
राधेश्याम पिता हीरालाल जाति खाती
443/1
0.626
0.040
151
कैलाश पिता हीरालाल खाती
443/2
0.626
0.030
152
444
1.429
0.010
दिनेशप्रसाद पिता जगदीशप्रसाद, बिदरी बाई बेवा जगदीशप्रसाद खाती
153
:
0.936
445
0.800
दिनेशप्रसाद पिता जगदीशप्रसाद, बिदरी बाई बेवा जगदीशप्रसाद खाती
154
449/2
0.700
0.620
ओमप्रकाश पिता रामनारायण, मनोज पिता श्यामलाल , कृष्णाबाई बेवा श्यामलाल,अनसुईया पुत्री श्यामलाल खाती
155
अशोककुमार पिता प्रेमनारायण कायस्थ
0.625
0.080
449/1/2/1/ 1
156
अशोककुमार पिता प्रेमनारायण कायस्थ
0.050
0.020
450/2/ 2/1/
1
157
450/1
0.059
0.032
ओमप्रकाश पिता रामनारायण , मनोज पिता श्यामलाल, कृष्णाबाई बेवा श्यामलाल,अनसुईया पुत्री श्यामलाल खाती
158
अयोध्याबाई पत्नि मांगीलाल खाती
451/2
0.626
0.253
159
धूलजी पिता बधू खाती
452/1/1
0.594
0.050
160
0.506
395/1/7
0.320
धापूबाइ बेवा भंवरलाल, रामबाबू, हिरदेश पिता भंवरलाल, धापूबाई बेवा भंवरलाल बलाई 6547
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 जुलाई 2023
भाग 1 ]
161 गोविंदा पिता प्रभूलाल , ताराबाई बेवा 0.506 0.140
395/1/8
गोविन्दा बलाई
विजयसिंह, रामबाबू, लक्ष्मीचंद पिता
162 भंवरलाल, काशीबाई बेवा भंवरलाल, 395/3/1 1.202 0.320
सुशीलाबाई पुत्री भंवरलाल दांगी
163 बैजनाथ पिता कनीराम, सुगनबाई पुत्री 0.778 0.253
395/1/15
कनीराम, राधेश्याम पिता मदनलाल सेरिया
164 रमेश पिता पूनमचंद, सौरमबाई पति रमेश 0.778 0.550
395/1/16
सेरिया
165 रंजीत पिता प्रहलाद, छमाबाई पत्नि रंजीत
395/1/18 0.778 0.035
सेरिया
166 प्रेम, चंदा, कृष्णा पिता भंवरलाल पारदी 395/1/17 0.777 0.005
167 प्रेमनारायण, पर्वत पिता किशनलाल नट 483/1 0.873 0.210
168 बापूलाल , जगन्नाथ पिता मांगीलाल , 0.632
483/2 0.090
सावित्री पुत्री मांगीलाल चमार
169 मांगीलाल , कौशल्याबाई , रेशमबाई , लीलाबाई
483/3 1.265 0.520
पिता जगन्नाथ सेरिया
170 घनश्याम, गोपाल पिता मुंशीलाल जाति नाई 483/4 1.265 0.050
171 प्रमिलासिंह पति रघुवीरसिंह राजपूत 997/1 0.101 0.040
172 पुष्पा बेवा दिनेश, मोहित पिता दिनेश 0.531 0.050
997/2
महाजन
173 1.417 0.100
998/2/1/1
प्रमिलासिंह पति रघुवीरसिंह राजपूत
174
0.228
0.050
998/2/1/2
पुष्पा बेवा दिनेश, मोहित पिता दिनेश महाजन
175
0.373
0.080
998/2/1/3
दिनेशकुमार , गोविन्द, सतीश पिता शिवनारायण, जानकी बाई बेवा शिवनारायण ब्राहाम्ण
176
0.150
0.379
998/2/2
मदरूपसिंह, रघुवीरसिंह पिता लालसिंह राजपूत
किता 176
महायोग
71.003
24.253
भूमि के नक्शे प्लान आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी राजस्व नरसिंहगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है ।
हर्ष दीक्षित , कलेक्टर.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 07 जुलाई 2023
6548
कार्यालय , कलेक्टर , जिला सागर , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
सागर, दिनांक 20 जून 2023 क्र. 10- अ-82-23-24-भू-अर्जन-23-4975.
चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची में वर्णित शासकीय भूमियो पर निर्मित मकान इत्यादि स्थावर परिसम्पत्तियो की, राज्य शासन के विभाग परियोजना प्रशासक बेतवा पी.आई. यू क -2 राहतगढ़, जिला सागर को बीना सिंचाई परियोजना मड़िया बांध निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है । इस परियोजना में निहित व्यापक लोकहित की दृष्टिगत कुछ प्रभावित व्यक्तियो का आवश्यक हो गया है चूँकि परियोजना प्रशासक, बेतवा पी.आई.यू. क.- 2 राहतगढ़ , जिला सागर द्वारा प्रमाणित किया गया है कि परियोजना हेतु पर्यावरण स्वीकृति का प्रस्ताव क्रमांक J - 12011 / 31 /2014- IA-I द्वारा पर्यावरण स्वीकृति प्रदान की गई है । अतः अधिनियम की धारा 6 (2 ) के परंतुक पूर्व में सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबंध लागू नहीं होगें । भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 6 (2) के परंतुक अनुसार ऐसी सिंचाई परियोजना की बावत् जहां पर्यावरण समाघात निर्धारण प्रक्रिया तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधो के अधीन अपेक्षित है वहां इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण से संबंधित उपबंध लागू नहीं होगें । परियोजना के निर्माण से लगभग 296 ग्रामों की लगभग 90,000 हे. भूमि सिचिंत होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाना है ।
बीना सिंचाई परियोजना मड़िया बांध
(1 ) परियोजना का नाम :-
(2) भूमि का विवरण:-
सागर
1.जिला
राहतगढ
2. तहसील
परासरीकलॉ
3. ग्राम
24
4. पटवारी हल्का नं.
10532.88
5. शासकीय भूमि पर निर्मित मकानो का क्षेत्रफल (वर्ग.मी.) में -
::अनुसूची::
330
खसरा क्र.
मकान धारक का विवरण
स.क्र .
स्वामित्व का प्रकार
कुल रकवा हे.
प्रभावित मकान का क्षेत्र. वर्ग मी. में
7
5
4
3
2
1
158.06
आवादी गॉवठांन
0.490
297
1 पंचमसिंह पिता रामलाल ठाकुर
27.54
आवादी गॉवठांन
0.490
297
2 चैन सिंह पिता रामलाल
27.54
आवादी गॉवठांन
0.490
297
3 राजेन्द्र पिता चैन सिंह
27.54
आवादी गॉवठांन
0.490
297
4 कल्याण सिंह पिता चैनसिंह
27.54
आवादी गॉवठांन
0.490
297
5 दीपेन्द्र सिंह पिता चैनसिंह 6549
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 07 जुलाई 2023
भाग 1 ]
49.36
आवादी गॉवठांन
0.490
297
6 नितिन पिता विन्द्रावन विश्वकर्मा
40.26
आवादी गॉवठांन
1.160
248
7 प्रकाश विश्वकर्मा पिता मोहनलाल
40.26
आवादी गॉवठांन
1.160
248
8 वीरेन्द पिता प्रकाश विश्वकर्मा
40.26
आवादी गॉवठांन
1.160
248
9 दीपक पिता प्रकाश विश्वकर्मा
58.95
आवादी गॉवठांन
1.160
248
10 नर्मदा पिता रामरतन
58.95
आवादी गॉवठांन
1.160
248
11 रामकली बेवा रामरतन
36.41
आवादी गॉवठांन
1.160
248
मालतीबाई बेवा बलराम विश्वकर्मा
12
36.41
आवादी गॉवठांन
1.160
248
नीरज पिता बलराम
13
36.41
आवादी गॉवठांन
1.160
248
दयाशंकर पिता बलराम
14
27.96
आवादी गॉवठांन
1.160
248
वृन्दावन पिता रामकिशन विश्वकर्मा 15
27.96
आवादी गॉवठांन
1.160
248
16 हरीशंकर पिता रामकिशन विश्वकर्मा
27.96
आवादी गॉवठांन
1.160
आशाराम पिता रामकिशन विश्वकर्मा 248 17
27.96
आवादी गॉवठांन
1.160
248
प्रेमबाई बेवा रामकिशन
18
184.40
आवादी गॉवठांन
1.160
248
19
सोहन सिंह पिता मूलचंद नन्हीबाई पति मूलचंद
87.82
आवादी गॉवठांन
1.160
248 राजेन्द्र सिंह पिता रामेश्वर
20
87.82
आवादी गॉवठांन
1.160
248
अक्षय पिता राजेन्द्र सिंह
21
आवादी गॉवठांन 300.90
1.160
248
धीरजसिंह पिता खुमानसींग
22
133.54
आवादी गॉवठांन
1.160
248
मिथलेश बेवा भारतसिंह
23
71.79
आवादी गॉवठांन
1.160
248
रोहित पिता भारतसिंह
24
124.14
आवादी गॉवठांन
1.160
248
रामसिंह पिता फूलसिंह
25
49.90
आवादी गॉवठांन
1.160
248
रविन्द्र सिंह ठाकुर पिता रामसिंह
26
68.06
आवादी गॉवठांन
1.160
248
शकुनबाई बेवा हुकमसिंह
27
66.43
आवादी गॉवठांन
1.160
248
पंकज पिता खूबसींग
28 [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 07 जुलाई 2023
6550
66.43
आवादी गॉवठांन
1.160
248
बलबंत पिता खूवसींग
29
144.75
आवादी गॉवठांन
1.160
248
खूबसींग पिता फूलसींग
30
72.60
आवादी गॉवठांन
1.160
248
शान्तिबाई बेवा फूलसिंह
31
176.34
आवादी गॉवठांन
1.160
248
रामनरेश पिता फूलसिंह
32
166.21
आवादी गॉवठांन
1.160
248
रामेन्द्र सिंह पिता फूलसिंह
33
278.35
आवादी गॉवठांन
1.160
248
सुरेन्द्र सिंह पिता फूलसिंह
34
94.92
आवादी गॉवठांन
1.160
248
रामकेश पिता फूलसिंह
35
94.92
आवादी गॉवठांन
1.160
248
दुर्गसिंह दागी पिता फूलसिंह
36
94.92
आवादी गॉवठांन
1.160
248
प्रेमनारायण पिता फूलसिह
37
94.92
आवादी गॉवठांन
1.160
248
बहादुरसिंह पिता फूलसिंह
38
94.92
आवादी गॉवठांन
1.160
248
कमलरानी बेवा फूलसिह
39
90.07
आवादी गॉवठांन
1.160
248
मोतीसिंह पिता निर्भय
40
90.07
आवादी गॉवठांन
1.160
248
मलखान सिंह पिता मोतीसिंह
41
70.23
आवादी गॉवठांन
1.160
248
गोपालसिंह पिता निर्भयसिंह
42
72.20
आवादी गॉवठांन
1.160
248-
बलरामसिंह पिता भुजवल
43
72.20
आवादी गॉवठांन
1.160
248
कुन्दनसिह पिता भुजबल
44
72.20
आवादी गॉवठांन
1.160
248
अनिलसिंह पिता भुजबल
45
72.20
आवादी गॉवठांन
1.160
248
जागबेन्द्र सिंह पिता भुजबल
46
160.82
आवादी गॉवठांन
0.550
164
सुग्रीवसिंह पिता भुजबल
47
68.34
आवादी गॉवठांन
1.160
248
निरंजनसिंह पिता नारायण सिंह
48
66.89
आवादी गॉवठांन
1.160
248
गोविंद सिंह पिता नारायण
49
66.89
आवादी गॉवठांन
1.160
248
आकाशसिंह पिता शिवराज दांगी
50
66.89
आवादी गॉवठांन
1.160
248
कृष्णा देवी बेवा नारायण
51
50.46
आवादी गॉवठांन
1.160
248
मजबूत सिंह पिता रामलाल दांगी
52 6551
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 07 जुलाई 2023
भाग 1 ]
राजकुमार पिता मजबूत सिंह 53
रामबाबू पिता मजबूत सिंह 54
सौरभ कुमार पिता प्रेम सिंह 55
माखनसिंह पिता महतापसिंह 56
57 रंजीत सिंह पिता माखन सिंह
गुड्डी बाई बेवा रामचरण 58
विक्रम सिंह पिता रामचरण 59
बृजलाल पिता देवीसींग 60
नारायणसिंह पिता चंदनसिंहं 61
पूरनसिंह पिता चंदन
62
मलखानसींग पिता पूरनसींग 63
हरचरण पिता मोहन
64
बालकृष्ण पिता मोहन
65
गनेश पिता मोहन
66
बुन्देल सिंह पिता बारेलाल 67
भागवर्धन सिंह पिता बुंदेलसींग 68
शंकर सिंह पिता बुंदेलसींग 69
रामसिंह पिता देवीसिंह 70
फूलरानी बेवा देवीसिंह 71
हरनाम सिंह पिता देवीसिंह 72
लखन पिता देवीसिंह
73
विक्रमसिह पिता उधमसिंह 74
उधमसिंह पिता भागीरथ 75
प्रतापसिंह पिता भागीरथ 76
50.46
आवादी गॉवठांन
1.160
248
50.46
आवादी गॉवठांन
1.160
248
116.50
आवादी गॉवठांन
1.160
248
आवादी गॉवठांन 136.73
1.160
248
83.08
आवादी गॉवठांन
1.160
248
47.68
आवादी गॉवठांन
0.040
274
47.68
आवादी गॉवठांन
0.040
260
57.45
आवादी गॉवठांन
1.160
248
35.40
आवादी गॉवठांन
1.160
248
76.63
आवादी गॉवठांन
1.160
248
76.63
आवादी गॉवठांन
1.160
248
62.71
आवादी गॉवठांन
1.160
248
62.71
आवादी गॉवठांन
1.160
248
62.71
आवादी गॉवठांन
1.160
248
74.73
आवादी गॉवठांन
0.072
176
125.43
आवादी गॉवठांन
1.160
248
125.43
आवादी गॉवठांन
1.160
248
25.42
आवादी गॉवठांन
1.160
248
25.42
आवादी गॉवठांन
1.160
248
25.42
आवादी गॉवठांन
1.160
248
25.42
आवादी गॉवठांन
1.160
248
29.51
आवादी गॉवठांन
1.160
248
24.23
आवादी गॉवठांन
1.160
248
24.23
आवादी गॉवठांन
1.160
248 [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 07 जुलाई 2023
6552
24.23
आवादी गॉवठांन
1.160
248
उदयसिंह पिता भागीरथ
77
24.23
आवादी गॉवठांन
1.160
248
राजीवसिंह पिता उधमसिंह ठाकुर
78
70.35
आवादी गॉवठांन
1.160
248
राजाराम पिता भागीरथ
79
989.72
आवादी गॉवठांन
1.160
248
80
अजय पिता सुर्यप्रकाश 1/5 भाग अभय पिता सुर्यप्रकाश 1/5 भाग सीता पत्नि अजय 1/5 भाग आयुष्मान पिता अजय 1/5 भाग शोभारानी बेवा सूर्यप्रकाश 1/5 भाग
364.19
आवादी गॉवठांन
1.160
248
81 राजेन्द्र पिता रामनारायण
141.38
आवादी गॉवठांन
1.160
248
82 जितेन्द्र पिता रामनारायण
81.32
आवादी गॉवठांन
1.160
248
मिथलेश बेवा रामनारायण
83
50.70
आवादी गॉवठांन
0.720
176
84 दुर्गसींग पिता भुगंतसींग
50.70
आवादी गॉवठांन
0.720
176
छोटेलाल पिता भुगंतसींग
85
101.38
आवादी गॉवठांन
0.720
176
86 सरदारसिंह पिता मोहन
99.84
आवादी गॉवठांन
0.720
176
भूपेन्द्र सिंह दांगी पिता सरदारसिंह
87
124.50
आवादी गॉवठांन
0.720
176
88 देवीसींग पिता सरदार सींग
87.97
आवादी गॉवठांन
0.720
176
89 गनपत पिता सरदार
83.42
आवादी गॉवठांन
0.720
176
जगतसिंह पिता प्रहलाद
90
82.77
आवादी गॉवठांन
0.720
176
प्रहलाद पिता मोहन
91
0.550
164
92
शेर सिंह पिता रामेश्वर
173.12
आवादी गॉवठांन
1.160
248
93
94.72
आवादी गॉवठांन
0.550
164
वीरेन्द्रसिंह पिता शेरसिंह
94
247.28
आवादी गॉवठांन
0.550
164
लखन पिता हुकमसिंह
95
158.06
आवादी गॉवठांन
0.070
179
छोटेसिंह पिता निर्भयसिंह
96
106.31
आवादी गॉवठांन
0.400
178
रनवीरसिंह पिता मोतीसिंह
97 6553
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 07 जुलाई 2023
भाग 1 ]
84.14
आवादी गॉवठांन
0.720
176
प्रभाबाई बेवा निर्मल
98
41.74
आवादी गॉवठांन
0.720
176
चंद्रकांतसिह पिता राजकुमार
99
20.10
आवादी गॉवठांन
0.720
176
अमरसींग पिता गन्धर्व सींग
100
53.66
आवादी गॉवठांन
0.720
176
प्रेमसिंह पिता महतापसिह
101
47.10
आवादी गॉवठांन
0.720
176
मोतीलाल पिता मोहन
102
43.65
आवादी गॉवठांन
0.720
176
हरिशंकर पिता मोतीलाल
103
43.65
आवादी गॉवठांन
0.720
176
राजेश पिता मोतीलाल
104
61.72
आवादी गॉवठांन
0.720
176
शीलाबाई बेवा भोगीराम
105
60.07
आवादी गॉवठांन
0.720
176
रामकृष्ण पिता भोगीराम
106
36.27
आवादी गॉवठांन
0.110
263
सुरेश पिता हरीराम
107
35.02
आवादी गॉवठांन
0-110
263
महेश पिता हरीराम
108
35.02
आवादी गॉवठांन
0-110
263
कैलाश पिता मुल्ले
109
78.14
आवादी गॉवठांन
0-110
263
संतोष पिता मुल्ले
110
136.58
आवादी गॉवठांन
0.040
274
हनुमान मंदिर
111
407.59
आवादी गॉवठांन
0.210
271
112
शासकीय प्राथमिक शाला परासरी कला
369.30
आवादी गॉवठांन
0.210
271
113
शासकीय माध्यमिक शाला परासरी कला
10532.880
योग
राज्य सरकार अनुसूची-1 में वर्णित भूमि एवं अनुसूची-2 में वर्णित मकान इत्यादी की श्रेणी तथा क्षेत्रफल भू-अर्जन अधिनियम 2013 की धारा-12 के तहत सर्वेक्षण उपरांत मौका पर पाई गई स्थिति के अनुसार परिवर्तित कर वास्तविक प्रभावित क्षेत्रफल इत्यादी के आधार पर अर्जन की कार्यवाही की जावेगी ।
राज्य सरकार की अधिकसूचना कमाक एफ 16 -15- (7)2014- सात शा, 2 ए भोपाल दिनाकः 29.09. 2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनाकः 03.10.2014 के पृष्ठ क्रमांक -2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकां, कर्मकारों या उसके निर्देशो के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिलें के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधो को कियान्वित करने के लिय प्राधिकृत किया गया है । अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी भू अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियो का प्रयोग करने के लिये निर्देशत किया जाता है । अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राहतगढ़ एवं परियोजना प्रशासक वेतवा पी.आई.यू.क. -2 राहतगढ़ सागर प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवशयक सहयोग प्रदान करेगे [ भाग 1 6554
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 07 जुलाई 2023
राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 16-15-(7) 2014- सात- शा , 2 ए भोपाल, दिनांक 29.09.2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10.2014 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1 ) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनवार्सन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है । परियोजनांतर्गत प्रभावित कुटंम्बों के पुर्नवासन तथा पुर्नव्यवस्थापन हेतु भू-अर्जन अधिनियम 2013 के प्रावधानों के तहत पुर्नवासन एवं पुर्नव्यवस्थापन नीति प्रारूप तैयार कर पुर्नवासन आयुक्त( आयुक्त महोदय सागर संभाग सागर) से अनुमोदन प्राप्त किया जा चुका है ।
अधिनियम की धारा 11 (4 ) के पृष्ठ के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर कें पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई संव्यवहार नही करेगा । या कोई भी संव्यवहार नही होने देगा अर्थात क्रय विक्रय आदि नही करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नही करेगा ।
अधिनियम की धारा 15 (1 ) के अधीन यथा उपबंधीत इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्याक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राहतगढ़ में )आपेक्ष यदि कोई हो फाईल किए जा सकेगें ।
भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षक अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राहतगढ़ एवं परियोजना प्रशासक, बेतवा बी.पी.आई.यू. 2 राहतगढ़ सागर के कार्यालय में किया जा सकता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, दीपक आर्य, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव .
6555
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 07 जुलाई 2023
भाग 1 ]
कार्यालय , कलेक्टर, जिला सीहोर , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
सीहोर, दिनांक 21 जून 2023
प्रकरण कमांक 16 / अ-82/2022-23 चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (3) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है ।
अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है ।
अनुसूची -1
रामगंज मण्डी से भोपाल ब्यावरा रेल्वे लाईन परियोजना
1 परियोजना का नाम:-
2 भूमि का विवरण:-
:- सीहोर
1. जिला
2. तहसील
- श्यामपुर
-
3. ग्राम
श्यामपुर
- 44
4. पटवारी हल्का नंबर
17.021 हैक्टेयर
5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल:-
अनुसूची-2
(प्रभावित धारकों की सूची)
खसरा नंबर
क
भूमिस्वामी का नाम, पिता का नाम
कुल रकबा (हैक्टे.)
भूमि पर स्थित परिसंपत्ति
अर्जित रकबा (हैक्टे.)
अर्जित भूमि का प्रकार
0.474 सिंचित
0.596
447/2/1
1 दिनेश पिता. नारान सिंह जाति गुजराती पता
निवासी ग्राम भूमिस्वामी सीहोर मध्यप्रदेश
448/3 4.653 0.016 सिंचित
2 रमेश पिता नारायणसिंह जाति गुजराती पता
निवासी ग्राम भूमिस्वामी सीहोर मध्यप्रदेश
1.286 0.184 सिंचित
489/2/1
3 कृष्णाबाई पत्नी दिनेश जाति पाटीदार पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी
4.856 0.143 सिंचित
4
489/2/2
रामकृष्ण पुत्र कैलाशचन्द्र जाति पाटीदार पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी
0.312 सिंचित
0.312
490/1
5 दिनेश पिता नारान सिंह जाति गुजराती पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी
0.127
0.313
सिंचित
490/2
6
बबूल-1 , पलाश-2 रमेश पिता नारान सिंह जाति गुजराती पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी
0.229 सिंचित
0.313
490/3
7 मुकेश पिता नारान सिंह जाति गुजराती पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी सीहोर मध्यप्रदेश
0.027 सिंचित
0.602
500/2/1
8 सरस्वती बेवा ललताप्रसाद जाति खंगार पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी सीहोर मध्यप्रदेश
सिंचित
0.809 0.416
500/1/3
9 शमीमबी पत्नी रफीक खां जाति पिंजारा पता
सीहोर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 07 जुलाई 2023
6556
0.202 0.027 सिंचित
500/1/4
10 मोरसिंह पिता बटदुलाल जाति खंगार पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी
1.011 0.897 सिंचित
11
506/1
ठाकुरप्रसाद पुत्र घीसीलाल जाति गुजराती पता श्यामपुर सीहोर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी
1.428 0.391 सिंचित कुआ-1 12
506/2/1
सुनील पिता राधेश्याम जाति पाटीदार पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी
0.004 सिंचित
0.017
13
506/3/1
कविता पत्नी राजू जाति पाटीदार पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी
0.631
0.792
सिंचित नलकूप-1 14
506/3/2
धापूबाई बेवा सीताराम , बालाप्रसाद आ० सीता राम जाति गुजराती पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी
0.410 सिंचित
1,291
506/4
15 रवि पिता रामचन्दर जाति गुजराती पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी
सिंचित
0.280 0.015
506/6
16 शान्तीबाई पत्नी रामचन्द जाति गुजराती पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी
0.481
0.481
नलकूप -1
सिंचित
506/7
17
ठाकुरप्रसाद पुत्र घीसीलाल जाति गुजराती पता श्यामपुर सीहोर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी
0.143
0.551
नलकूप-1
सिंचित
913/507/
18
2
धनराज पिता बाबूलाल जाति पाटीदार पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी सीहोर मध्यप्रदेश
सिंचित
0.036
0.036
19
913 / 507/
3/1
कविता पत्नी राजू जाति पाटीदार पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी
0.535 सिंचित
0.656
20
913 / 507/
3/2
धापूबाई बेवा सीताराम बालाप्रसाद आ ० सीता राम जाति गुजराती पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी
सिंचित
0.076
1.618
21
511/9/1
लतीफखां पुत्र मोहम्मदखां जाति पिंजारा पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी
0.526 0.469 सिंचित
511/10
22 शान्तीबाई पत्नि रामचन्द जाति गुजराती पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी
अमरूद-1 , आम-1 , कुआ-1
0.053
0.987
कुआ-1
सिंचित
23
920/535
ठाकुरप्रसाद पुत्र घीसीलाल जाति गुजराती पता श्यामपुर सीहोर मध्यप्रदेश
1.688 0.722 सिंचित
24
नलकूप-1, नीम-1
536/1,919
/535
रोहित पिता धनराज जाति पाटीदार पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी
सिंचित
0.542 0.044
25
511/13,91 7/511,
गोपालसिंह पुत्र अर्जुनसिंह जाति ठाकुर पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी
918/511
0.027 सिंचित
0.392
532/4
26 समंदरसिंह पुत्र रघुनाथ सिंह जाति ठाकुर पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी
0.082
2.598
सिंचित
27
533/1,547
/1
विक्रमसिंह रमेश रामनाथ सोनू ओकेशरसिंह कंचनबाई बेवा केशरसिंह ममता रेखा दीपा सीमा पुत्रिया केशरसिंह राधाबाई पुत्री भवरजी प्रेमबाई बेवा नारानसिंह संमदरसिंह सर्जनसिंह गायत्री हीरामणी पुत्रिया नारायणसिंह जाति चौरसिया पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी हिस्सा 364/901 लक्ष्मी कमला पुत्रिया 6557
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 07 जुलाई 2023
भाग 1 ]
बापूसिंह कमलाबाई बेवा जगदीश जसपाल राजकुमार कविता शीला पिता जगदीश पुत्री प्रेमबाई बेवा घीसीलाल अर्जुन सिंह आ० फतेह सिंह जाति चौरसिया पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी हिस्सा 152/901 , सोरम बेवा रामचरण नरेन्द्र आ० रामचरण चन्दन सिंह आ० करणसिंह जाति चौरसिया पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी हिस्सा 364/901 अर्जुनसंह पिता फतेहसिंह जाति चौरसिया पता श्यामपुर सीहोर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी
0.160
1.214
कुआ-1
सिंचित
28
533/2,547
/2
नौशाद अली पुत्र ईब्राहिम खाँ पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी
सिंचित
0.263
2.362
29
533/3,547
/3
जरीना पत्नी नौशाद अली पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी
0.219
1.106
सिंचित
548/1/1
30 अमरसिंह पुत्र शिव सिंह जाति ठाकुर पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी
0.274 सिंचित
1.107
31
548/1/3
दिनेश पुत्र शिव सिंह जाति ठाकुर पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी
0.171 सिंचित
0.457
548/2
32 प्रेमलता परमार पत्नी नाथू सिंह परमार जाति परमार पता राजगढ मध्यप्रदेश
0.574 सिंचित
0.851
548/4
33 प्रेमलता परमार पत्नि नाथू सिंह परमार जाति परमार पता राजगढ मध्यप्रदेश
0.916 सिंचित
1.093
548/5
34 सुरेश प्रीतमसिंह पुत्र भागीरथ जाति राजपूत पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी
सिंचित
0.177
1.148
548/6
35 नौशाद अली पुत्र ईब्राहिम खॉ पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी
सिंचित
0.171
0.554
548/7
36 दीवानसिंह पुत्र दरयाव सिंह जाति चौरसिया पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी
सिंचित
0.223
0.915
548/8
37 लीलाबाई फुलवतीबाई बेवा विक्रमसिंह दिलीप अजय विजय पवन पुत्र विक्रमसिंह पूजा पुत्री विक्रमसिंह जाति ठाकुर निवासी ग्राम भूमिस्वामी
सिंचित
0.075
0,405
557/1/1
38 कैलाश पिता घीसीलाल जाति चौरसिया पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी सीहोर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी
सिंचित
0.931 0.016
39
557/1/2
विक्रमसिंह रमेश रामनाथ सोनू ओकेशरसिंह कंचनबाई बेवा केशरसिंह ममता रेखा दीपा सीमा पुत्रिया केशरसिंह राधाबाई पुत्री भवरजी प्रेमबाई बेवा नारानसिंह संमदरसिंह सर्जनसिंह गायत्री हीरामणी पुत्रिया नारायणसिंह जाति चौरसिया पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी हिस्सा 364/901 लक्ष्मी कमला पुत्रिया बापूसिंह कमलाबाई बेवा जगदीश जसपाल राजकुमार कविता शीला पिता जगदीश पुत्री प्रेमबाई बेवा घीसीलाल अर्जुन सिंह आ ० फतेह सिंह जाति चौरसिया पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी हिस्सा152/901 , सोरम बेवा [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 07 जुलाई 2023
6558
रामचरण नरेन्द्र आ० रामचरण चन्दन सिंह आ० करणसिंह जाति चौरसिया पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी हिस्सा 364/901 अर्जुनसंह पिता फतेहसिंह जाति चौरसिया पता श्यामपुर सीहोर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी
0.341
0.567
बबूल-1
सिंचित
554/1
40
प्रेमलता परमार पत्नी नाथू सिंह परमार जाति परमार पता राजगढ मध्यप्रदेश भूमि स्वामी
सिंचित
0.040
0.485
555/1
41 अभयसिंह पुत्र नाथुसिंह जाति राजपूत पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी
सिंचित
0.227
0.405
556/1
42 विक्रमसिंग पुत्र परवतसिंग जाति राजपूत पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी
सिंचित
0.061
0.061
556/10
43
विक्रमसिंग पुत्र परवतसिग जाति राजपूत पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी
सिंचित
0.676 0.080
556/13
44 विक्रमसिंग पुत्र परवतसिग जाति राजपूत पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी
सिंचित
0.412
0.709
556/15
45 अभयसिंह पुत्र नाथुसिंह जाति राजपूत पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी
सिंचित
0.202 0.065
556/16
46 अभयसिंह पुत्र नाथुसिंह जाति राजपूत पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी
सिंचित
0.907
2.670
703/5,704
47 देवीलाल पुत्र नारानसिंह जाति गुजराती पता निवासी ग्राम सीहोर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी
सिंचित
0.151
1.214
703/ 6,704
48 दिनेश पुत्र कनीराम जाति गुजराती पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी
0.913
1.978
नलकूप-2
सिंचित
720/1
49 भवरलाल पिता सीताराम जाति गुजराती पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी
सिंचित
0.027
1.619
721/1
50 महेश पाटीदार पिता काशीराम जाति गुजराती पता निवासी ग्राम सीहोर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी
सिंचित
0.116
1.433
51
721/3/1,
721/3/2
घनश्याम पाटीदार पिता काशीराम जाति गुजराती पाटीदार पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी
0.944 सिंचित
1.275
बबूल -1
724/1
52 अहमद खाँ पिता मोहम्मद खाँ पता निवासी ग्राम सीहोर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी
0.016 सिंचित
0.466
724/2
53 अहमद खॉ पिता मोहम्मद खाँ पता निवासी ग्राम सीहोर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी
0.548
1.449
सिंचित
722/1,729
54 शुभम पिता प्रेमनारायण जाति पाटीदार पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी सीहोर मध्यप्रदेश
नलकूप-1 , बैर-1 , बबूल -1 , सागौन-4, नीम-1
सिंचित
0.904
3.102
722/2,729
55 अंकित पिता प्रेमनारायण जाति पाटीदार पता
निवासी ग्राम भूमिस्वामी सीहोर मध्यप्रदेश
715/2 0.081 0.003 सिंचित
56 छोटेसिंहतोमर पिता मुकुट सिंह तोमर जाति
ठाकुर पता सीहोर मध्यप्रदेश
0292 0033 सिंचित
715/3/2
57 प्रियंका देवी पत्नी रामसिंह पुत्र ब्रजकिशोर सिंह जाति ठाकुर पता निवासी ग्राम सीहोर
0.060 सिंचित
0.348
718
58 प्रेमनारायण पिता खेमराज लक्ष्मी, गायत्री,
आशा , उमा, पुत्री खेमराज जाति गुजराती पता निवासी ग्राम सीहोर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी 6559
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 07 जुलाई 2023
भाग 1 ]
59 आशकअली पिता इददुशाह जाति फकीर पता निवासी ग्राम सीहोर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी
0.158 सिंचित
0.273
732/5
0.033 सिंचित
0.972
740/2/2
60 आशकअली पिता इददुशाह जाति फकीर पता निवासी ग्राम सीहोर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी
61 छोटेसिंहतोमर पिता मुकुट सिंह तोमर जाति ठाकुर पता सीहोर मध्यप्रदेश
62 शुभम अंकित पिता प्रेमनारायण जाति गुजराती पता निवासी ग्राम सीहोर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी
सिंचित
0.406
0.798
741/3
सिंचित
0.086
1.619
743/2
0.060 सिंचित
1.885
744/2/1
63 महेश कुमार पिता भवॅरलाल जाति पाटीदार पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी
0.044 सिंचित
1.134
746/1/2
64 शिवनारायण पिता लीलाकिशन पता श्यामपुर सीहोर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी हिस्सा 1120/1134 चेनसिंह दुर्गाप्रसाद जयसिंह पिता सुमेरसिंह जाति कुशवाह पता श्यामपुर सीहोर मध्यप्रदेश हिस्सा 9/1134 , नीलोफर पत्नी असलम खॉ पता श्यामपुर सीहोर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी हिस्सा 5/1134 /1
सिंचित
0.157
1.673
746/2/1
65 भगवानसिग पिता लीलाकिशन जाति दांगी पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी
66 गीतादेवीतोमर पत्नी छोटेसिंह तोमर जाति ठाकुर पता निवासी ग्राम सीहोर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी
कुल योग
0.019
0.413
सिंचित
747/3
17.021
68.778
कुल 66 किता
3. सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है:- रामगंज मण्डी से भोपाल ब्यावरा रेल्वे लाईन परियोजना हेतु ।
4. भूमि के नक्शे तथा प्लान का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व अनुभाग सीहोर तथा परियोजना प्रशासक उपमुख्य अभियंता निर्माण पश्चिमी मध्य भोपाल के कार्यालय में किया जा सकता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, प्रवीण सिंह अढायच , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 07 जुलाई 2023
6560
कार्यालय , कलेक्टर , जिला नरसिंहपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
नरसिंहपुर, दिनांक 30 जून 2023 क्र. 184- भू- अर्जन-2023 .
रा . मा. क्र.08 - अ- 82-2023-24 , मौजा- पिटेहरा , प.ह.नं. -1 , नं.बं. 309, तहसील- नरसिंहपुर
चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में कार्यपालन यंत्री रानी अवंती बाई लोधी सागर नहर संभाग नरसिंहपुर को नर्मदा नदी पर चिनकी बोरास बराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना में डूब क्षेत्र हेतु भूमि की आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पडने की संभावना है ।
सर्व संबंधित को यह सूचित किया जाता है कि चिनकी बोरास बराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति ( EC Identification No.- EC23B000MP119529) को राज्य स्तरीय पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण द्वारा दिनांक 30.01.23 प्रदाय की गई है । भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदिर्शता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 6 की उपधारा 2 के अनुसार सिंचाई परियोजनाओं के संबंध में जहां पर्यावरणीय प्रभाव निर्धारण की प्रक्रिया की तत्समय प्रवत्त किसी अन्य विधि के प्रावधानों के अधीन अपेक्षा की जाती, सामाजिक प्रभाव निर्धारण से संबंधित इस अधिनियम के प्रावधान लागू नही होगें । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है: -
अनूसूची 1
1. परियोजना का नाम
: चिनकी बोरास बराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना ।
2. भूमि का विवरण
1. जिला
: नरसिंहपुर
2. तहसील
: नरसिंहपुर
: पिटेहरा
3. ग्राम
: 01
4. प.ह.न.
309
5. नं.बं.
: 8.145 हे.
6. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल 6561
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 07 जुलाई 2023
भाग 1 ]
अनूसूची 2
स.क्र.
हितबद्ध व्यक्ति का नाम एवं पता
2
1
1 चन्नू वल्द धनसिंह मलाह सा. देह
2
चतराबाई वेवा धनसिंह चन्नू वल्द धनसिंह मलाह सा.देह
3 चंदाबाई जोजे कमलसिंह लोधी सा. बुधगांव
4
खसरा नं.
रकबा हेक्टे.
स्वामित्व का प्रकार
5
4
3
0.157
61/1, 62/1
भूमिस्वामी
0.057
67/1
0.020 69/1,70/1 , 71/1 , 72/2,74/1
0.300
71/4
0.283
73
0.130
61/2, 62/2
भूमिस्वामी
0.174
67/2
0.605
72/2, 74/2
0.088
52/3, 53/3
भूमिस्वामी
0.928 69/2, 70/2, 71/2
भूमि स्वामी
मथुराबाई पत्नि महेश विश्वकर्मा सा. बसेडी तह. शहपुरा खेमाबाई पत्नि गोविन्द विश्वकर्मा सा. पौंडी जथौरी सिलवानी
5 शोभाराम आ. रमेश मलाह सा. केरपानी
6
0.310
71/3
भूमिस्वामी
0.140
75/1/1
भूमि स्वामी
सुशीला बाई जोजे कमलेश मेहरा सा. बंधी सेवा खातेदार ग्राम नौकर
7
मूलचंद वल्द कन्हैयालाल गौड सा. देह
8 रामसिंह वल्द मदनकुमार गौड सा. देह
9 निरंजन सिंह वल्द कृष्ण कुमार गौड़ सा .देह
10
0.202
75/1/2
भूमि स्वामी
0.054
75/3/1
भूमि स्वामी
0.030
83/1/1
0.084
75/3/2
भूमिस्वामी
0.038
83/1/2
0.210
83/2
भूमि स्वामी
हरीराम पिता हटई उमेदीबाई वेवा दुमले उर्फ दुर्जन प्रहलाद प्रकाश उमाबाई पिता दुमले उर्फ दुर्जन ढीमर सा. देह
11
0.670
84
भूमि स्वामी
अश्विन काशिव वल्द श्रीराम काशिव किरण पत्नि अश्विन काशिव सा. कंदेली
12
210
0.170
भूमि स्वामी
केशरबाई वेवा छिदामी चेतराम केहरसिंह संताबाई पिता छिदामी ढीमर सा. नरसिंहपुर
0.411
भूमि स्वामी 160/1, 163/1 क , 164/1 , 207/1 , 209/1
13 भगवान सिंह वल्द भवानी प्रसाद मेहरा सा. देह सेवा खातेदार ग्राम नौकर
14 मोहनबाई वेवा पीतम चमार सा. देह
15
0.520
160/4, 160/1 छ , 164/4, 207/4, 209/4
0.308
204
भूमि स्वामी
रामाबाई वेवा फदाली बालकिशन भगवान सिंह मुल्लाबाई पिता भुवानी मेहरा सा. देह
0.292
206
16 रूपकुमारी पत्नि प्रभुदयाल सिंह चन्द्रनारायण संगीता देवी पिता प्रभुदयाल जा राजगौड पता सा. बंधी [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 07 जुलाई 2023
6562
17
0.640
208
भूमि स्वामी
छिदामी घनश्याम तोपसिंह शीलाबाई पिता आलम अखिलेश कमलेश पिता गनेश मोनू आ. रिच्छू रज्जू माया भूरीबाई सुनीताबाई पिता मोहन बोटोबाई वेवा प्रीतम अंबिकाबाई किरनबाई पिता प्रीतम ढीमर सा. देह
लक्ष्मण सिंह वल्द तोपसिंह जाति मेहरा सा. देह 18
19 परषोत्तम रामकिशोर पिता वीरन जाति गडरिया सा. देह
20 टाबल वल्द दरईया चमार सा. देह
0.170
203
भूमि स्वामी
0.050
199
भूमि स्वामी
0.425
201
0.291
202
0.138
200
भूमि स्वामी
0.250
197,198
8.145
कुल योग
अर्जन पुनर्वासन और यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिये भूमि पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 (2013 का 30 ) की धारा 11 (1) उपबंधों के अधीन जारी की गई है ।
राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ भोपाल दिनांक एफ 16-15 (7) -2014-सात- शा, 2ए भोपाल दिनांक 29.09.2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10.2014 के पृष्ठ क्रमांक 2895 पर प्रकाशन किया गया है । उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा नरसिंहपुर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्ति का प्रयोग करने के लिए निर्देशित किया जाता हैं ।
सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथा उपबंधित एवं विनिर्दिश्ट कार्यपालन यंत्री रानी अवंती बाई लोधी सागर नहर संभाग नरसिंहपुर और उसके कर्मचारिवृंद को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने, अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिये अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिये प्राधिकृत करती है ।
अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिकारी के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात कय / विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अधिनियम की धारा 15 (1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (दिनों के भीतर किसी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कक्ष क. 84 भू अर्जन शाखा , नरसिंहपुर ) में आक्षेप यदि कोई हो फाईल किए जा सकेंगे ।
भूमि से संबंधित रेखांकन भू अर्जन कार्यालय जिला नरसिंहपुर में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है ।
6563
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 07 जुलाई 2023
भाग 1 ]
क्र. 186- भू-अर्जन-2023.
चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची -1 में कार्यपालन यंत्री रानी अवंती बाई लोधी सागर नहर संभाग नरसिंहपुर को नर्मदा नदी पर चिनकी बोरास बराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना के लिये डूब क्षेत्र हेतु भूमि की आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पडने की संभावना है ।
सर्व संबंधित को यह सूचित किया जाता है कि चिनकी बोरास बराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति (EC Identification No.- EC23B000MP119529 ) को राज्य स्तरीय पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण द्वारा दिनांक 30.01.23 प्रदाय की गई है । भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदिर्शता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 6 की उपधारा 2 के अनुसार सिंचाई परियोजनाओं के संबंध में जहां पर्यावरणीय प्रभाव निर्धारण की प्रक्रिया की तत्समय प्रवत्त किसी अन्य विधि के प्रावधानों के अधीन अपेक्षा की जाती , सामाजिक प्रभाव निर्धारण से संबंधित इस अधिनियम के प्रावधान लागू नही होगें । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है:-
अनूसूची 1
1. परियोजना का नाम
: चिनकी बोरास बराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना ।
2. भूमि का विवरण
1. जिला
: नरसिंहपुर
2. तहसील
: नरसिंहपुर
: अमोदा
3. ग्राम
: 03
4. प.ह.न.
: 10
5. नं.बं.
: 9.168 हे.
6. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल 6564
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 07 जुलाई 2023
अनूसूची 2
स.क्र. हितबद्ध व्यक्ति का नाम एवं पता स्वामित्व खसरा नं० अर्जित
का प्रकार रकबा हे०
2 3 4 5
1
1 डोरीलाल वल्द गन्ने मलाह सा. देह भूमि स्वामी 35/1/9 0.048
2 टीकाराम मुन्नालाल खीरसागर हरप्रसाद देवीसिंह भूमि स्वामी 41 0.008
गायत्रीबाई वतीवाई पिता चूरामन मलाह सा. देह
3 हल्कीबाई पत्नि जयराम तेजसिंह डालसिंह उर्फ जूजू भूमि स्वामी 42/1 , 44/1 , 0.372
गेंदालाल रमेश कन्हैयालाल गंगोबाई कल्लूबाई 45/1
गुड्डीबाई जमनाबाई पिता जयराम मलाह सा.
नरसिंहपुर
4 रोशनलाल वल्द लालसींग मलाह सा. देह भूमि स्वामी 42/2, 44/2 , 0.218
45/2
5 टीकाराम वल्द लालसींग मलाह सा. देह भूमि स्वामी 42/3, 44/3 , 0.100
45/3
6 विशाल हक्कीबाई रम्माबाई मुन्नीबाई सुशीलाबाई पिता भूमि स्वामी 46/1 0.405
रतन देवीसिंह प्रेमवती कुसुम दुर्गाबाई पिता सरदार 46/2 0.610
मलाह सा. देह
7 अमर सिंह वल्द कोदूलाल मलाह सा. देह भूमि स्वामी 55/1 0.390
8 अमरसिंह वीरबह्युदर डालसिंह डिल्लोबाई भग्गोबाई भूमि स्वामी 55/2 0.095
शुकनबाई पिता कोदूलाल धनोतीबाई बेबा नब्बू मोहन 56 0.320
गोविंद हरप्रसाद पिता नब्बू मलाह सा. देह
9 डालसिंह कन्छेदी भग्गीबाई मोहनबाई हक्कीबाई भूमिस्वामी 83/2 0.020
रम्भाबाई पिता गुब्बे मलाह सा. देह 84 0.200
85/1 0.170
10 भीकम वल्द गुलाब सिंह मलाह सा. देह भूमि स्वामी 85/2 0.168
89 0.360
11 कन्छेदी डालसिंह पिता गुब्बे मलाह सा. देह भूमिस्वामी 90 0.280
12 सीताराम वल्द डब्बलसिंह मलाह सा. अमोदा भूमि स्वामी 91 0.275
92 0.060
94/1 0.634
13 जीरालाल वल्द कमल मलाह सा. अमोदा भूमि स्वामी 95/1/1 0.009
95/3/1 0.164
14 भूमि स्वामी 95/1/2 0.018
शकुन बाई वेवा पीतम , मुकेश पिता पीतम मलाह सा.
अमोदा 95/3/2 0.161
15 नन्हेलाल वल्द कमल मलाह सा. अमोदा भूमि स्वामी 95/1/3 0.010
95/3/3 0.161
16 बाबूलाल वल्द कमल मलाह सा. अमोदा भूमि स्वामी 95/1/4 0.010
95/3/4 0.161
17 डालसिंह वल्द कमल मलाह सा. अमोदा भूमि स्वामी 95/1/5 0.014
95/3/5 0.162
भाग 1 ]
6565
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 07 जुलाई 2023
18
0.245
108/11
भूमि स्वामी
ललती बाई पत्नी कोमल ठाकुर सिंह, संतोष, उत्त्म गुलाब, मुन्नी बाई, कला बाई पिता कोमल, कैलाश दशोदा बाई, सुषमा बाई, गौरा बाई, रजनी, ना ०बा ० पिता भागीरथ वली व खुद मां भग्गोबाई पत्नि भागीरथ ढीमर सा. अमोदा
19 हाकम सिंह वल्द डब्बल सिंह मलाह सा देह
0.415
भूमिस्वामी 95/2
20 परमलाल दयाल पिता जीवन ढीमर सा देह
0.245
108/1
भूमि स्वामी
21
0.340
भूमि स्वामी
0.275
108/2 108/10
श्री जगतगुरू शंकराचार्य सदाव्रत अन्सक्षेग गुरूगुफा गोंविदनाथ वनसंचालक श्री निजायनंद ब्रम्हचारी गुरू श्री स्वामी स्वरूपानंद जी सरस्वती महाराज गुरू गुफा धूमगढ़
22
0.250
108/3
भूमि स्वामी
हेमराज डब्बूलाल केहरसिंह, पिता हेमराज हिम्मतसिंह गुल्लीबाई, वेवा रेवाराम ढीमर सा० टोला नीमखेड़ा
23
गुड़डा सुम्मा पिता दुर्जन ढीमर सा० देह
0.003
108/4
भूमि स्वामी
0.027
103/2
0.020
105/1
24 तरवर बालाराम पिता शंकर लाल ढीमर सा० देह
0.045
108/5
भूमि स्वामी
25
108/6
0.300
भूमि स्वामी
गीताबाई, सावित्री बाई पिता जालमसिंह सुभाष शिवराज जमना बाई, मतिबाई लीलाबाई पिता बेनीसिंह लोधी सा० नरसिंहपुर
26
0.120
108/8-9
भूमि स्वामी
औकांरसिंह गम्मतसिंह पिता गौरीशंकर लोधी सा. पिपरिया
27
0.540
108/12
भूमि स्वामी
कल्यान हरिसिंह मुनीम नीरज पिता भगुन्त मुन्नीबाई पत्निमुलाम राजेन्द्र देवसिंह वीरन घनश्याम नेतराम जयंतीबाई पिता मुलाम ढीमर सा. नरसिंहपुर
28 क्षामसिंह वल्द छिदामीलाल ढीमर सा. देह
0.003
108/13
भूमि स्वामी
0.027
103/4
105/3
0.021
29
मुन्नीवाई बेवा गेंदालाल नौरिया सा. देह
0.003
भूमि स्वामी 108/15
103/6
0.027
0.020
105/5
30
0.004
108/17
भूमि स्वामी
गीताबाई पत्नि होरीलाल पंचू छोटेलाल पिता होरीलाल ढीमर सा. नरसिंहपुर
0.027
103/8
105/7
0.020
0.023
108/18
103/9
105/8
31
0.003
भूमि स्वामी 108/19
अनीता पत्नि प्रहलाद अरविंद नर्बदीबाई जीजीबाई वत्तोबाई वंदना पिता प्रहलाद ढीमर सा. नरसिंहपुर
103/10
0.027
105/9
0.020 6566
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 07 जुलाई 2023
32
[ भाग 1
0.003 भूमि स्वामी
बुध्दीबाई बेवा हीरालाल सोबरन सिंह वल्द हीराल ढीमर | सा. देह
33 पूरनलाल वल्द सूरत सिंह ढीमर सा देह
34 सुंदरलाल वल्द शोभाराम ढीमर सा. देह
35 गोविंद प्रसाद प्रहलाद सुंदरलाल श्यामाबाई पिता टीकाराम ढीमर सा. देह
कुल योग
0.027
108/21 103/12
0.020
105/11
0.125
108/23
भूमि स्वामी
0.190
108/24
भूमि स्वामी
0.150
108/25
भूमि स्वामी
9.168
यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिये भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 (2013 का 30) की धारा 11 (1 ) उपबंधों के अधीन जारी की गई है ।
राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक-एफ भोपाल दिनांक - एफ 16-15 (7)-2014- सात-शा, 2 ए भोपाल दिनांक 29.09.2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10.2014 के पृष्ठ क्रमांक 2895 पर प्रकाशन किया गया है । उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी , भू- अर्जन शाखा नरसिंहपुर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्ति का प्रयोग करने के लिए निर्देशित किया जाता हैं ।
सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथा उपबंधित एवं विनिर्दिश्ट कार्यपालन यंत्री रानी अवंतीबाई लोधी सागर नहर संभाग नरसिंहपुर और उसके कर्मचारिवृंद को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने , अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिये अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिये प्राधिकृत करती है ।
अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिकारी के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात कय / विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अधिनियम की धारा 15 (1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के भीतर किसी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कक्ष क. 84 भू अर्जन शाखा , नरसिंहपुर) में आक्षेप यदि कोई हो फाइल किए जा सकेंगे ।
भूमि से संबंधित रेखांकन भू अर्जन कार्यालय जिला नरसिंहपुर में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, ऋजु बाफना, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
6567
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 07 जुलाई 2023
भाग 1 ]
कार्यालय , कलेक्टर , जिला रायसेन, मध्यप्रदेश एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
रायसेन, दिनांक 4 जुलाई 2023 क्र. 221-3-82-2022-23 .
चूंकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची कं-1 के खाने क्रमांक -1 से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है । अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013 ) की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधो के अनुसार एतद् द्वारा अनुसूची क-2 के कॉलम कं 1 से 5 में वर्णित सभी सम्बंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कॉलम (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची-1
नगर/ग्राम
तहसील
क्रमांक
अर्जित रकबा
लगभग क्षेत्रफल
(ह.में)
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
भूमि अर्जन , पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
6
5
4
3
2
1
कुल 5.689 हे.
उदयपुरा
भू-अर्जन अधिकारी राजस्व बरेली जिला रायसेन म.प्र..
रायसेन म.प्र.
चौरास प.ह.नं. रा.नि. मण्डल उदयपुरा
चिनकी बौरास बेराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना के अंतर्गत पम्प हाउस कमांक 4 के निर्माण हेतु प्रभावित ग्राम चौरास की निजी भूमि अधिग्रहण किये जाने के संबंध में ।
अनुसूची-2
(प्रभावित धारकों की सूची)
चिनकी बौरास बेराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना के अंतर्गत पम्प हाउस कमांक-4 के निर्माण हेतु ग्राम चौरास की निजी भूमि
खसरा क्र.
क्र.
भूमि स्वामी का नाम
भूमि का कुल रकबा
अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा
5
4
3
2
1
0.080
0.809
454/2/1
1 विशालबाई बेवा छोटेलाल राजपूत
0.596
2.023
483/1
2 गोधनसिंह आ.रामचरन राजपूत
0.332
1.072
483/2/1
3 गिरवर सिंह आ.नर्वदा सिंह राजपूत
0.251
0.951
483/2/2
सुदीपा राजपूत पत्नि गिरवर सिंह
4
0.461
0.772
483/3
द्रोपतीबाई बेवा नर्वदा सिंह राजपूत
5
1.685
2.023
484/1
6 सुप्यार बाई पत्नि चन्द्रपाल सिंह राजपूत
0.130
0.162
484/2
7 केशव सिंह आ. चंद्रपाल सिंह राजपूत [ भाग 1 6568
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 07 जुलाई 2023
1.011 8
1.639
484/3
बाईसाहब बेवा पुष्कर सिंह जयहिन्द आ. पुष्कर सिंह राजपूत
0.340
1.274
484/4
9 सुरेन्द्र सिंह आ.भगवान सिंह राजपूत
0.268
0.337
484/5
10 राजकुमार आ.भगवान सिंह राजपूत
0.535 11
0.869
484/6
हरिबाई वेवा बालमोहन, प्रिंयका वंदना, अर्चना , अंजली , रामदेवी पुत्री बालमोहन
5.689
11.931
कुल योग-
1. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर (भू- अर्जन शाखा ) जिला रायसेन के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।
2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी/अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बरेली तहसील बरेली जिला रायसेन म.प्र. के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।
3. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री रानी अवंतीबाई लोधी सागर नहर संभाग नरसिंहपुर म.प्र. के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।
4. कोई भी व्यक्त्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर ( भू अर्जन ) रायसेन की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नही करेगा/ कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नही करेगा ।
5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितवद्ध कोई व्यक्त्ति अधि-सूचना प्रकाशन के 60 दिवस के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर जिला रायसेन के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है ।
6. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितवद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाइट www.raisen.nic.in एवं म.प्र. शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाइट http://www. mprevenue.nic.in पर भी देखा जा सकता है।
भाग 1 ]
6569
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 07 जुलाई 2023
क्र. -अ-82-2022-23 .
चूंकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची कं-1 के खाने क्रमांक 1 से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है । अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधो के अनुसार एतद् द्वारा अनुसूची क-2 के कॉलम कं 1 से 5 में वर्णित सभी सम्बंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कॉलम (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची-1
नगर/ग्राम
तहसील
क्रमांक
अर्जित रकबा
लगभग क्षेत्रफल
(ह.में)
3
4
2
1
उदयपुरा
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
भूमि अर्जन , पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
5
6
कुल 5.000 हे.
रायसेन म.प्र.
चौरास प.ह.नं. रा.नि.मण्डल उदयपुरा
भू-अर्जन अधिकारी राजस्व बरेली जिला रायसेन म.प्र..
चिनकी बौरास बराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना के अंतर्गत बौरास बराज के निर्माण हेतु प्रभावित ग्राम चौरास की निजी भूमि अधिग्रहण किये जाने के संबंध में ।
अनुसूची-2
(प्रभावित धारकों की सूची)
चिनकी बौरास बेराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना के अंतर्गत बौरास बराज के निर्माण हेतु ग्राम चौरास की निजी भूमि
खसरा क्र .
क्र.
भूमि स्वामी का नाम
2
1
1 थम्मन सिंह आ.गुन्चीलाल राजपूत
2 मुन्ना आ. घसिया केदारसिंह ,भोले सिंह, तुलसाबाई पिता शेरा बरूआ
भूमि का कुल रकबा
अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा
5
4
3
0.146 450/2
0.523
0.320 452
0.320
0.405 0.405
454/1/1/1
3 कोमल सिंह आ.कुंजीलाल राजपूत
0.307 0.307
454/1/2
4 भानुप्रताप सिंह आ. कुंजीलाल राजपूत
1.468
454/1/1/2
5 रामपाल आ. कोमल सिंह राजपूत
1.550
0.324 0.809
454/2/1
6
|विशाल बाई वेवा छोटेलाल राजपूत 6570
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 07 जुलाई 2023
454/2/2
0.728
0.081 7 ओमप्रकाश आ.छोटेलाल राजपूत
0.203
454/2/3
0.725
8 परषोत्तम आ. छोटेलाल राजपूत
0.623 9
454/3
0.809
आरामबाई पुत्री छोटेलाल राजपूत
10
454/4
1.308
1.123 रशिमबाई पत्नि मनोज शास्त्री जाति ब्राहम्ण
7.484
5.000
कुल योग-
1. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय कलेक्टर (भू- अर्जन शाखा) जिला रायसेन के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।
2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी/अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बरेली तहसील बरेली जिला रायसेन म.प्र. के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।
3. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री रानी अवंतीबाई लोधी सागर नहर संभाग नरसिंहपुर म.प्र. के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।
4. कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का , कलेक्टर ( भू अर्जन ) रायसेन की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नही करेगा/ कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नही करेगा ।
5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितवद्ध कोई व्यक्ति अधि-सूचना प्रकाशन के 60 दिवस के अंदर भू- अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर जिला रायसेन के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है ।
6. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितवद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाइट www.raisen.nic.in एवं मु.प्र.शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाइट http://www. mprevenue.nic.in पर भी देखा जा सकता है।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अरविंद कुमार दुबे , कलेक्टर एवं समुचित सरकार.
6571
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 जुलाई 2023
भाग 1 ]
राजस्व विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल भोपाल, दिनांक 6 जुलाई 2023
क्र. एफ. 01-01-2022 - सात -7.- मध्यप्रदेश राजपत्र क्रमांक 12 , दिनांक 25 मार्च 2022 में प्रकाशित की गई रीवा जिले की देवतालाब तहसील के सृजन से संबंधित प्रारम्भिक अधिसूचना को अतिष्ठित करते हुए, मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता, 1959 ( क्रमांक 20 सन् 1959 ) की धारा 13 की उपधारा ( 2 ) के परन्तुक में अंतर्विष्ट उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा , यह सूचना दी जाती है कि उक्त धारा की प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, वर्तमान तहसील मऊगंज व तहसील नईगढ़ी , जिला रीवा की सीमाओं को परिवर्तित करने, नवीन तहसील देवतालाब को सृजित करने तथा नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट किये गए अनुसार उनकी सीमाओं को परिभाषित करने का प्रस्ताव करती है.
2. " मध्यप्रदेश राजपत्र " में इस सूचना के प्रकाशित होने की तारीख से तीस दिवस का अवसान होने के पश्चात् प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा तथा इसके संबंध में कोई आपत्तियां या सुझाव उक्त कालावधि अवसान होने के पूर्व लिखित में प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग को अग्रेषित किये जा सकेंगे:-
अनुसूची
अनु- क्रमांक
प्रस्तावित परिवर्तन में अपवर्जित किए जाने वाले क्षेत्रों के विवरण
(2) विद्यमान तहसील का नाम व उसका मुख्यालय
मुख्यालय (4) प्रस्तावित परिवर्तनों के पश्चात् तहसील का नाम एवं उसका (1)
(3)
तहसील- मऊगंज मऊगंज. मुख्यालय 1 तहसील मऊगंज, मुख्यालय- मऊगंज.
मण्डल देवतालाब के पटवारी मऊगंज के राजस्व निरीक्षक से 49 , राजस्व निरीक्षक हल्का नं. 1 से 15 एवं 47 मण्डल रतनगवां के पटवारी हल्का नं . 16 से 27, 29 व 56, 57 , राजस्व निरीक्षक मण्डल सीतापुर के पटवारी हल्का नं. 40, 42, 43 अपवर्जित होंगे .
अभियुक्तियां
परिवर्तनों के पश्चात् तहसील कीसीमाएं
(7) प्रस्तावित परिवर्तन के पश्चात् तहसील में समाविष्ट क्षेत्रों का विवरण (5)
(6)
दक्षिण- तहसील चुरहट , पूर्व- तहसील हनुमना पश्चिम- तहसील गुढ़ उत्तर- तहसील देवतालाब जिला सीधी.
राजस्व निरीक्षक मण्डल रतनगवां तहसील मऊगंज के राजस्व निरीक्षक मण्डल देवतालाब के पटवारी हल्का नं. 50, 51 के पटवारी हल्का नं . 28, 30 एवं 52से 55, 58, 59 , राजस्व निरीक्षक मण्डल सीतापुर के पटवारी हल्का नं. 31 से 39 व 41, 44 से 46 व 60 से 62 , निरीक्षक मण्डल मऊगंज के पटवारी हल्का नं. 63 से 85 समाविष्ट होंगे.
तहसील- नईगढ़ी मुख्यालय नईगढ़ी.
तहसील नईगढ़ी राजस्व निरीक्षक मण्डल खर्रा के पटवारी हल्का नं . 21 से 28 व 54 से 58 अपवर्जित होंगे .
2 तहसील नईगढ़ी, मुख्यालय- नईगढ़ी.
पूर्व- तहसील त्योंथर पश्चिम- तहसील मनगवां उत्तर- तहसील त्योंथर दक्षिण-तहसील मऊगंज.
तहसील नईगढ़ी, राजस्व निरीक्षक मण्डल रामपुर के पटवारी हल्का नं. 1 से 14 व 43 से 53 राजस्व निरीक्षक मण्डल खर्रा के पटवारी हल्का नं. 15 से 20 व 59 से 67, राजस्व निरीक्षक मण्डल मऊगंज के पटवारी हल्का नं. 29 से 42 व 68 से 79 समाविष्ट होंगे.
3
तहसील- देवतालाब मुख्यालय- देवतालाब
पूर्व- शेष तहसील मऊगंज पश्चिम- तहसील मनगवां उत्तर- शेष तहसील नईगढ़ी दक्षिण-तहसील मऊगंज.
मऊगंज के राजस्व निरीक्षक मण्डल देवतालाब के पटवारी हल्का नं. 1 से 15 एवं 47 से 49, राजस्व निरीक्षक मण्डल रतनगवां के पटवारी हल्का नं. 16 से 27, 29 व 56, 57, राजस्वनिरीक्षक मण्डल सीतापुर 6572
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 जुलाई 2023
(3)
(4) (1) (2)
(7)
(6)
(5)
के पटवारी हल्का नं. 40, 42, 43 , तहसील नईगढ़ी, राजस्व निरीक्षक मण्डल खर्रा के पटवारी हल्का नं. 21 से 28 व 54 से 58 समाविष्ट होंगे .
जा सके. 2. प्रस्तावित परिवर्तन यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से किया जा रहा है कि क्षेत्र का प्रशासन समुचित एवं प्रभावी रूप से किया
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, चन्द्रशेखर वालिम्बे, अपर सचिव.
भोपाल , दिनांक 6 जुलाई 2023
क्र. एफ. 01-11-2020- सात- शा-7.- मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता, 1959 ( क्रमांक 20 सन् 1959 ) की धारा 13 की उपधारा ( 3 )
में अंतर्विष्ट उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह सूचना दी जाती है कि उक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार,
मुरैना जिले के अनुविभाग अम्बाह की सीमाओं को परिवर्तित करने एवं नवीन अनुविभाग पोरसा का सृजन करने तथा नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट किये गए अनुसार उसकी सीमाओं को परिभाषित करना प्रस्ताव करती है.
" मध्यप्रदेश राजपत्र " में इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिवस के अवसान होने के पश्चात् प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा तथा उसके संबंध में कोई भी आपत्ति या सुझाव , लिखित में, उक्त कालावधि का अवसान होने के पूर्व प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग को अग्रेषित किये जा सकेंगे:-
अनुसूची
प्रस्तावित परिवर्तनों
क्रमांक विद्यमान अनुविभाग और उसका मुख्यालय
प्रस्तावित परिवर्तनों के पश्चात्अनुविभाग की सीमाएं प्रस्तावित परिवर्तनों के पश्चात् अनुविभाग में समाविष्ट किये गये क्षेत्रों का विवरण
के पश्चात् अनुविभाग
एवं उसके
मुख्यालय
का नाम
प्रस्तावित परिवर्तन (अनुविभाग में सम्मिलित किये जाने वाले या अपवर्जित किये जाने वाले क्षेत्रों के विवरण) (3)
(6)
(4)
(2)
(1)
1
अनुविभाग-
अम्बाह
मुख्यालय-
(5) अम्बाह में तहसील अम्बाह के समस्त पटवारी हल्के एवं ग्राम समाविष्ट होंगे .
पूर्व में- अनुविभाग पोरसा. पश्चिम में- प्रदेश राजस्थान . उत्तर में चम्बल नदी
अनुविभाग- अम्बाह मुख्यालय- अम्बाह .
वर्तमान अनुविभाग अम्बाह से तहसील पोरसा के समस्त पटवारी हल्के एवं ग्राम अपवर्जित होंगे .
अम्बाह .
उत्तरप्रदेश. दक्षिण में-अनुविभाग मुरैना.
अनुविभाग-
2
तहसील पोरसा के समस्त पटवारी हल्के एवं ग्राम समाविष्ट होंगे.
पूर्व में-क्वारी नदी अनुविभाग मेहगांव जिला भिण्ड (म. प्र. ) पश्चिम में- अनुविभाग
पोरसा मुख्यालय- पोरसा.
अम्बाह.
उत्तर में - चम्बल नदी उत्तरप्रदेश. दक्षिण में- अनुविभाग मुरैना.
सके. 2. प्रस्तावित परिवर्तन यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से किया जा रहा है कि क्षेत्र का प्रशासन समुचित एवं प्रभावी रूप से किया जा
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश कुमार कौल, अवर सचिव.
भाग 1 ]
6573
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 जुलाई 2023
उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं
उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश , जबलपुर
जबलपुर, दिनांक 13 जून 2023
क्र. A- 3235- दो- 2-38-2023 .- श्रीमती श्यामली सिंह सोलंकी, डिप्टी रजिस्ट्रार ( M ) उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , जबलपुर को दिनांक 19 जून से 1 जुलाई 2023 तक तेरह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 17 एवं 18 जून 2023 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्रीमती श्यामली सिंह सोलंकी, डिप्टी रजिस्ट्रार ( M ) उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती श्यामली सिंह सोलंकी, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो डिप्टी रजिस्ट्रार ( M ) के पद पर कार्यरत रहतीं.
क्र. A- 3237-दो- 2-9-2023 .- श्री अजय सिंह ठाकुर, मेम्बर सेक्रेटरी ( एस. सी. एम. एस. ) , उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश , जबलपुर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक 3- ( ए) 19-03 - इक्कीस ब ( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 1 ) के अंतर्गत दिनांक 6 मई 2021 से 5 मई 2023 तक, दो वर्ष की ब्लाक अवधि हेतु तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.
जबलपुर, दिनांक 15 जून 2023
क्र. A- 3331- दो- 2-18-2022 .-श्री रूपम वेदी , तत्कालीन अतिरिक्त सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल वर्तमान में रजिस्ट्रार ( W & I ) उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, जबलपुर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक 3- ( ए) 19-03 - इक्कीस- ब( एक) दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 1 ) के अंतर्गत दिनांक 18 मार्च 2018 से 17 मार्च 2020 तक, 02 वर्ष की ब्लाक अवधि हेतु तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है .
जबलपुर, दिनांक 21 जून 2023
क्र. A- 3445-दो- 2-34-2021 .- श्री हेमन्त जोशी, प्रिंसिपल रजिस्ट्रार ( J ) उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , जबलपुर को मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक 3- (ए) 19-03 - इक्कीस- ब ( एक ) दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 1 ) के अंतर्गत दिनांक 21 मई 2021 से 20 मई 2023 तक 02 वर्ष की ब्लाक अवधि हेतु तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान कीजाती है .
जबलपुर, दिनांक 23 जून 2023
क्र. A- 3520- दो -2-3-2023 .-श्री संजय अग्रवाल , तत्कालीन अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश , ग्वालियर/ सागर वर्तमान में रजिस्ट्रार ( परीक्षा ) , उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, जबलपुर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल के आदेश क्रमांक 3-(ए) 19-03 - इक्कीस ब ( एक ) दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 1 ) के अंतर्गत निम्नानुसार अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-
1. ब्लॉक वर्ष दिनांक 24 सितम्बर 2017 से 23 सितम्बर 2019 तक, 02 वर्ष की ब्लॉक अवधि हेतु तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.
2. ब्लॉक वर्ष दिनांक 24 सितम्बर 2019 से 23 सितम्बर 2021 तक, 02 वर्ष की ब्लाक अवधि हेतु तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.
क्र. B - 4194- दो-2-19-2015.- श्री अजय प्रकाश मिश्र , प्रिंसिपल रजिस्ट्रार , उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, खण्डपीठ, इन्दौर को दिनांक 2 से 9 जून 2023 तक के ग्रीष्मकालीन अवकाश के साथ एच. टी. सी. सुविधा का उपभोग करने के कारण वर्ष दिनांक 1 नवम्बर 2021 से 31 अक्टूबर 2023 तक की ब्लॉक अवधि हेतु दस दिवस (केवल दस दिवस ) के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक 3- (ए) 19-03-इक्कीस- ब ( एक ) दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 9 ( 1 - ड ) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक- 666- इक्कीस ब ( एक) , 2011 , दिनांक 8 अगस्त 2011 में दिए गए निर्देशों के अंतर्गत प्रदान की जाती है.
क्र. D- 2777-दो-2-41-2020.- श्री नरसिंह बघेल , रजिस्ट्रार ( I & L ) उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश , जबलपुर को दिनांक 23 मई से 3 जून 2023 तक के ग्रीष्मकालीन अवकाश के साथ एल. टी. सी. सुविधा का उपभोग करने के कारण वर्ष 1 नवम्बर 2019 से 31 अक्टूबर 2023 तक की ब्लाक अवधि हेतु दस दिवस (केवल दस दिवस ) के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक 3- ( ए) 19-03- इक्कीस ब ( एक ) दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 9 ( 1 - ड ) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक- 3666 - इक्कीस- ब ( एक ) , 2011 , दिनांक 8 अगस्त 2011 में दिए गए निर्देशों के अंतर्गत प्रदान की जाती है.
माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार, यू. एस. दुबे, विशेष कर्तव्यवस्थ अधिकारी.
6574
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 7 जुलाई 2023
जबलपुर , दिनांक 15 जून 2023
क्र. A- 3333-दो- 2-50-2018 .- डॉ. रमेश साहू, प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय, जबलपुर को दिनांक 6 से 7 मार्च 2023 तक, दो दिन के आकस्मिक अवकाश के साथ होम एल. टी. सी. सुविधा का उपभोग करने के कारण दिनांक 1 नवम्बर 2021 से 31 अक्टूबर 2023 तक की ब्लाक अवधि हेतु दस दिवस के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक 3- ( ए) 19- 03- इक्कीस- ब ( एक) दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 9 ( 1- ड) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक- 3666- इक्कीस ब( एक) 2011 , दिनांक 8 अगस्त 2011 में दिए गए निर्देशों के अंतर्गत प्रदान की जाती है.
क्र. A- 3335-दो- 2-13-2014 .- श्री सुशांत हुद्दार, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , नीमच को दिनांक 29 से 31 मई 2023 तक , तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर श्री सुशांत हुद्दार, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , नीमच को नीमच पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था .
प्रमाणित किया जाता है कि श्री सुशांत हुद्दार, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .
क्र. B - 3984-चार- 8-42-77 भाग- सोलह.- श्री राजीव कुमार अयाची, प्रभारी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , विदिशा को दिनांक 10 से 12 जून 2023 तक, तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर श्री राजीव कुमार अयाची , प्रभारी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , विदिशा को विदिशा पुनः पदस्थापित किया जाता है .
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री राजीव कुमार अयाची, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रभारी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
जबलपुर, दिनांक 21 जून 2023
क्र. A- 3441-दो- 3-420-80- भाग- बारह. श्री सुरेश कुमार चौबे (सीनियर ) , स्वैच्छिक सेवानिवृत्त प्रधान न्यायाधीश ( जिला एवं सत्र न्यायाधीश ) कुटुंब न्यायालय, डिण्डौरी को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के पत्र क्रमांक 3487- इक्कीस- ब ( एक) -2023 , दिनांक 26 अप्रैल 2023 के संलग्न प्राप्त आर्डर शीट अवर सचिव, मध्यप्रदेश शासन , वित्त विभाग , भोपाल द्वारा अनुमोदित अखिल भारतीय सेवायें ( अवकाश ) नियम, 1955 के नियम 20 ए के अनुसार- श्री चौबे को उनकी सेवानिवृत्ति दिनांक 31 मार्च 2023 को निम्नानुसार अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-
1. अर्जित अवकाश अर्द्धवेतन अवकाश 269 31 योग : 300 दिवस
2. उक्त अवकाश के वेतन के समतुल्य राशि की गणना निम्नानुसार की जावेगी:-
(i) अर्जित अवकाश के एवज में भुगतान = 269 दिवस का पूर्ण अवकाश वेतन.
(ii) सेवानिवृत्ति की तिथि को आधा अवकाश वेतन अनुज्ञेय महंगाई भत्ता
अर्द्धवेतनिक अवकाश के एवज में नगद भुगतान. = X 31 30
क्र. A- 3443-दो - 3-420-80- भाग- बारह.- श्री सनत कुमार कश्यप, स्वेच्छिक सेवानिवृत्त प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उमरिया को मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के पत्र क्रमांक 3487-इक्कीस- ब( एक) -2023, दिनांक 26 अप्रैल 2023 के संलग्न प्राप्त आर्डर शीट अवर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, भोपाल द्वारा अनुमोदित अखिल भारतीय सेवायें (अवकाश ) नियम, 1955 के नियम 20ए के अनुसार- श्री कश्यप की स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति दिनांक 31 मार्च 2023 को निम्नानुसार अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-
1. अर्जित अवकाश अर्द्धवेतन अवकाश 172 128 योग : 300 दिवस
2. उक्त अवकाश के वेतन के समतुल्य राशि की गणना निम्नानुसार की जावेगी:-
(i ) अर्जित अवकाश के एवज में भुगतान = 172 दिवस का पूर्ण अवकाश वेतन.
(ii) सेवानिवृत्ति की तिथि को आधा अवकाश वेतन अनुज्ञेय महंगाई भत्ता
अर्द्धवेतनिक अवकाश के एवज में नगद भुगतान. = X 128 30 भाग 1 ]
6575
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 जुलाई 2023
क्र. B -4118-दो- 3-420-80- भाग- बारह. - श्री चन्द्रदेव शर्मा , सेवानिवृत्त प्रधान न्यायाधीश ( जिला एवं सत्र न्यायाधीश ) , कुटुंब न्यायालय, छिन्दवाड़ा को मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के पत्र क्रमांक 3487- इक्कीस-ब ( एक ) -2023 , दिनांक 26 अप्रैल 2023 के संलग्न प्राप्त आर्डर शीट अवर सचिव, मध्यप्रदेश शासन , वित्त विभाग, भोपाल द्वारा अनुमोदित अखिल भारतीय सेवायें ( अवकाश ) नियम , 1955 के नियम 20ए के अनुसार- श्री शर्मा को उनकी सेवानिवृत्ति दिनांक 31 मई 2023 को निम्नानुसार अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-
1. अर्जित अवकाश अर्द्धवेतन अवकाश 222 78 योग : 300 दिवस
2. उक्त अवकाश के वेतन के समतुल्य राशि की गणना निम्नानुसार की जावेगी:-
(i) अर्जित अवकाश के एवज में भुगतान = 222 दिवस का पूर्ण अवकाश वेतन.
(ii) सेवानिवृत्ति की तिथि को आधा अवकाश वेतन अनुज्ञेय+महंगाई भत्ता
अर्द्धवेतनिक अवकाश के एवज में नगद भुगतान. = 30 X 78
क्र. B - 4120-दो- 3-420-80- भाग- बारह.- श्री पंकज गौड़, सेवानिवृत्त अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश ( जिला एवं सत्र न्यायाधीश ) कुटुंब न्यायालय , जबलपुर को सेवानिवृत्ति दिनांक 31 अक्टूबर 2019 को पूर्व के प्रचलित नियमों के अनुसार स्वीकृत अवकाश नगदीकरण रजिस्ट्री आदेश क्रमांक डी-6967, दिनांक 13 नवम्बर 2019 निरस्त किया जाता है.
क्र. B -4123- दो - 3-420-80- भाग- बारह .- श्री पंकज गौड़ , सेवानिवृत्त अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश ( जिला एवं सत्र न्यायाधीश ) कुटुंब न्यायालय, जबलपुर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के पत्र क्रमांक 3487-इक्कीस - ब( एक) - 2023 , दिनांक 26 अप्रैल 2023 के संलग्न प्राप्त आर्डर शीट अवर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग , भोपाल द्वारा अनुमोदित अखिल भारतीय सेवायें ( अवकाश ) नियम, 1955 के नियम 20 ए के अनुसार- श्री गौड़ की सेवानिवृत्ति दिनांक 31 अक्टूबर 2019 को निम्नानुसार अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-
1. अर्जित अवकाश अर्द्धवेतन अवकाश 242 58 योग 300 दिवस 2. उक्त अवकाश के वेतन के समतुल्य राशि की गणना निम्नानुसार की जावेगी:-
(i) अर्जित अवकाश के एवज में भुगतान = 242 दिवस का पूर्ण अवकाश वेतन.
(ii) सेवानिवृत्ति की तिथि को आधा अवकाश वेतन अनुज्ञेय महंगाई भत्ता
अर्द्धवेतनिक अवकाश के एवज में नगद भुगतान. = X 58 30
क्र. B-4125-दो - 3-420-80 - भाग- बारह .- श्री रमेश कुमार श्रीवास्तव , सेवानिवृत्त प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सतना को सेवानिवृत्ति दिनांक 31 दिसम्बर 2022 को पूर्व के प्रचलित नियमों के अनुसार स्वीकृत अवकाश नगदीकरण रजिस्ट्री आदेश क्रमांक डी-480, दिनांक 20 जनवरी 2023 निरस्त किया जाता है .
क्र. B -4127-दो- 3-420-80- भाग- बारह .- श्री रमेश कुमार श्रीवास्तव , सेवानिवृत्त प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सतना को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के पत्र क्रमांक 3487- इक्कीस ब( एक) -2023 , दिनांक 26 अप्रैल 2023 के संलग्न प्राप्त आर्डर शीट अवर सचिव, मध्यप्रदेश शासन , वित्त विभाग , भोपाल द्वारा अनुमोदित अखिल भारतीय सेवायें ( अवकाश ) नियम, 1955 के नियम 20ए के अनुसार- श्री श्रीवास्तव की सेवानिवृत्ति दिनांक 31 दिसम्बर 2022 को निम्नानुसार अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-
1. अर्जित अवकाश अर्द्धवेतन अवकाश 236 64 योग : 300 दिवस
2. उक्त अवकाश के वेतन के समतुल्य राशि की गणना निम्नानुसार की जावेगी:-
(i ) अर्जित अवकाश के एवज में भुगतान = 236 दिवस का पूर्ण अवकाश वेतन.
(ii) सेवानिवृत्ति की तिथि को आधा अवकाश वेतन अनुज्ञेय महंगाई भत्ता
अर्द्धवेतनिक अवकाश के एवज में नगद भुगतान. = X 64 30 6576
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 जुलाई 2023
जबलपुर, दिनांक 23 जून 2023
क्र. A- 3518-दो-3-420-80- भाग- बारह.- श्री कृपा शंकर शाक्य, सेवानिवृत्त द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश ( जिला एवं सत्र न्यायाधीश ) कुटुंब न्यायालय , जबलपुर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के पत्र क्रमांक 3487- इक्कीस- ब( एक) -2023 , दिनांक 26 अप्रैल 2023 के संलग्न प्राप्त आर्डर शीट अवर सचिव , मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग , भोपाल द्वारा अनुमोदित अखिल भारतीय सेवायें ( अवकाश ) नियम , 1955 के नियम 20ए के अनुसार- श्री शाक्य की सेवानिवृत्ति दिनांक 31 मई 2023 को निम्नानुसार अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-
1. अर्जित अवकाश अर्द्धवेतन अवकाश 257 43 योग : 300 दिवस
2. उक्त अवकाश के वेतन के समतुल्य राशि की गणना निम्नानुसार की जावेगी:-
(i) अर्जित अवकाश के एवज में भुगतान = 257 दिवस का
पूर्ण अवकाश वेतन.
(ii) सेवानिवृत्ति की तिथि को आधा अवकाश वेतन अनुज्ञेय महंगाई भत्ता
अर्द्धवेतनिक अवकाश
के एवज में नगद भुगतान. = X 43 30
क्र. B - 4179-दो- 2-5-2023 .- श्री अतुल कुमार खण्डेलवाल, प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , सागर को दिनांक 5 से 9 जून 2023 तक पाँच दिन के स्वीकृत ग्रीष्मकालीन अवकाश के अनुक्रम में, दिनांक 10 जून 2023 का एक दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 11 जून 2023के सार्वजनिक अवकाश के लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री अतुल कुमार खण्डेलवाल , प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , सागर को सागर पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री अतुल कुमार खण्डेलवाल , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .
क्र. B - 4204- दो - 2-9-2012.- श्री नवीन कुमार सक्सेना, सेवानिवृत्त , प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , जबलपुर को दिनांक 18 से 20 जनवरी 2023 तक, तीन दिन के अर्जित अवकाश तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 21 एवं 22 जनवरी 2023 के सार्वजनिक अवकाश के साथ एल. टी . सी . सुविधा का उपभोग करने के कारण दिनांक 1 नवम्बर 2019 से 31 अक्टूबर 2023 तक की ब्लाक अवधि हेतु दस दिवस के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक 3- ( ए) 19-03 - इक्कीस- ब ( एक ) दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 9 ( 1 - ड) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक- 3666 - इक्कीस- ब ( एक ) 2011 , दिनांक 8 अगस्त 2011 में दिए गए निर्देशों के अंतर्गत प्रदान की जाती है .
क्र. B -4221- दो- 2-101-2017.- श्री सुबोध कुमार जैन, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रीवा को दिनांक 26 से 28 जून 2023 तक, तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 25 जून 2023 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 29 जून 2023 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री सुबोध कुमार जैन, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , रीवा को रीवा पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री सुबोध कुमार जैन, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .
क्र. B -4223- दो- 2-31-2018.- श्री मोहम्मद सैय्यदुल अबरार, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , झाबुआ को दिनांक 5 से 9 जून 2023 तक के स्वीकृत ग्रीष्मकालीन अवकाश के अनुक्रम में , दिनांक 10जून 2023 का एक दिन का अर्जित अवकाश और स्वीकृत किया जाता है .
अवकाश से लौटने पर श्री मोहम्मद सैय्यदुल अबरार , प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, झाबुआ को झाबुआ पुनः पदस्थापित किया जाता है .
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री मोहम्मद सैय्यदुल अबरार, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
क्र. B -4225-दो- 2-36-2021 .- श्री आनंद कुमार तिवारी, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बड़वानी को दिनांक 24 मई 2023 का एक दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर श्री आनंद कुमार तिवारी, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बड़वानी को बड़वानी पुनः पदस्थापित किया जाता है .
भाग 1 ]
6577
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 7 जुलाई 2023
कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री आनंद कुमार तिवारी , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
क्र. B- 4217-दो- 2-56-2016 .-श्री प्रेमनारायण सिंह, तत्कालीन प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , ग्वालियर वर्तमान में माननीय न्यायाधिपति महोदय, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , खण्डपीठ, इन्दौर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक 3- ( ए) 19-03 - इक्कीस- ब ( एक) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 1 ) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक 3440- इक्कीस - ब ( एक ) , दिनांक 7 दिसम्बर 2007 में दिये गये निर्देशों के अन्तर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2021 से 30 अप्रैल 2023 तक, एक वर्ष 06 माह की अवधि के लिए बाईस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.
क्र. B -4227-दो- 3-420-80- भाग- बारह- श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह, स्वैच्छिक सेवानिवृत्त प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शहडोल को मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के पत्र क्रमांक 3487- इक्कीस- ब ( एक )-2023, दिनांक 26 अप्रैल 2023 के संलग्न प्राप्त आर्डर शीट अवर सचिव, मध्यप्रदेश शासन , वित्त विभाग , भोपाल द्वारा अनुमोदित अखिल भारतीय सेवायें ( अवकाश ) नियम, 1955 के नियम 20 ए के अनुसार- श्री सिंह की स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति दिनांक 31 मार्च 2023 को निम्नानुसार अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-
276 24 1. अर्जित अवकाश अर्द्धवेतन अवकाश योग : 300 दिवस
2. उक्त अवकाश के वेतन के समतुल्य राशि की गणना निम्नानुसार की जावेगी:-
(i) अर्जित अवकाश के एवज में भुगतान = 276 दिवस का पूर्ण अवकाश वेतन.
(ii) सेवानिवृत्ति की तिथि को आधा अवकाश वेतन अनुज्ञेय महंगाई भत्ता
अर्द्धवेतनिक अवकाश के एवज में नगद भुगतान. = X 24 30
क्र. B -4185-दो-2-30-2023 .- श्रीमती नोरिन निगम, प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , सतना को दिनांक 3 से 14 जुलाई 2023 तक बारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 2 जुलाई 2023 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 15 एवं 16 जुलाई 2023 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्रीमती नोरिन निगम, प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , सतना को सतना पुनः पदस्थापित किया जाता है .
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था .
प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती नोरिन निगम , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.
क्र. B -4199-दो- 2-14-2021 .- श्री प्रदीप मित्तल, तत्कालीन प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , श्योपुर वर्तमान में जिला न्यायाधीश (निरीक्षण ) , वृत्त ग्वालियर को दिनांक 15 से 17 फरवरी 2023 तक के आकस्मिक अवकाश के साथ एल. टी. सी. सुविधा का उपभोग करने के कारण दिनांक 1 नवम्बर 2019 से 31 अक्टूबर 2023 तक की ब्लॉक अवधि हेतु 10 दिवस (केवल दस दिवस ) के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक 3- ( ए) 19-03- इक्कीस- ब ( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 9 ( 1 -ड) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक 3666 - इक्कीस - ब ( एक ) , 2011 , दिनांक 8 अगस्त 2011 में दिये गये निर्देशों के अन्तर्गत प्रदान की जाती है.
क्र. D - 2766- दो- 2-41-2019.- श्री धीरेन्द्र सिंह , प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , धार को दिनांक 1 से 9 जून 2023 तक, कुल नौ दिन का ग्रीष्मकालीन अवकाश तथा दिनांक 10 जून 2023 का एक दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 11 जून 2023 के सार्वजनिक अवकाश के लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री धीरेन्द्र सिंह , प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , धार को धार पुनः पदस्थापित किया जाता है.
ग्रीष्मकालीन / अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री धीरेन्द्र सिंह, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
क्र. D - 2782- दो- 2-52-2015.- श्री सुभाष सोलंकी , प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , टीकमगढ़ को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक 3- ( ए) 19- 03- इक्कीस - ब ( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12( 1 ) के अन्तर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2019 से 31 अक्टूबर 2021 तक, 02 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.
क्र. D - 2784-दो - 2-11-2015.-श्री प्रभात कुमार मिश्रा, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , देवास को दिनांक 15 जून से 1 जुलाई 2023 तक, सत्रह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 2 जुलाई 2023 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है .
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[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 जुलाई 2023
अवकाश से लौटने पर श्री प्रभात कुमार मिश्रा, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, देवास को देवास पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री प्रभात कुमार मिश्रा , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
जबलपुर, दिनांक 24 जून 2023
क्र. B -4233- दो- 2-2-2021.- श्री आलोक अवस्थी, तत्कालीन प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नर्मदापुरम् वर्तमान में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जबलपुर को दिनांक 6 से 16 मार्च 2023 तक, ग्यारह दिन के अर्जित अवकाश के साथ एल. टी. सी. सुविधा का उपभोग करने के कारण दिनांक 1 नवम्बर 2019 से 31 अक्टूबर 2023 तक की ब्लाक अवधि हेतु दस दिवस के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक 3- ( ए) 19-03 -इक्कीस- ब( एक) दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 9 ( 1 - ड ) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक- 3666- इक्कीस ब ( एक) , 2011 दिनांक 8 अगस्त 2011 में दिए गए निर्देशों के अंतर्गत प्रदान की जाती है.
क्र. D - 2800- दो-2-40-2019. श्री अमिताभ मिश्र , तत्कालीन प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , सीधी वर्तमान में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सीहोर को मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक 3- ( ए) 19-03 - इक्कीस- ब ( एक) दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12( 1 ) के अंतर्गत दिनांक 25 से 24 अगस्त 2022 तक, दो वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.
माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार, यू. एस. दुबे , विशेष कर्तव्यवस्थ अधिकारी.