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Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) मध्‍यप्रदेश सशोधन विधेयक , 2023

Published 11 July 2023

Department
विधान सभा सचिवालय
Type
Extraordinary
Gazette no.
208
Identifier
in.gazette.madhya.2023-07-11.208.Extraordinary
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

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मध्यप्रदेश शासक

सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण )

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 208 ]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 11 जुलाई 2023- आषाढ़ 20, शक 1945

विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश

भोपाल , दिनांक 11 जुलाई 2023

क्र. 12781 - मप्रविस- 15- विधान-2023 .- मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 64 के उपबंधों के पालन में, सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद ( विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन ) मध्यप्रदेश संशोधन विधेयक, 2023 ( क्रमांक 7 सन् 2023 ) जो विधान सभा में दिनांक 11 जुलाई, 2023 को पुरःस्थापित हुआ है . जनसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है.

ए. पी. सिंह, प्रमुख सचिव.

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक ७ सन् २०२३

सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद ( विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य , उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन ) मध्यप्रदेश संशोधन विधेयक, २०२३

विषय- सूची

खण्ड:

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.

१.

२. मध्यप्रदेश राज्य को लागू हुए रूप में केन्द्रीय अधिनियम, २००३ का संख्यांक ३४ का संशोधन.

३.

धारा ३ का संशोधन.

४.

धारा ४क का अन्तःस्थापन.

५.

धारा १२ का संशोधन.

६ .

धारा १३ क का अन्तःस्थापन.

७.

धारा २१ क का अन्तःस्थापन .

८.

धारा २७क का अन्तःस्थापन.

415 416

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 जुलाई 2023

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक ७ सन् २०२३

सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद ( विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन , प्रदाय और वितरण का विनियमन ) मध्यप्रदेश संशोधन विधेयक, २०२३

मध्यप्रदेश राज्य को लागू हुए रूप में सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद ( विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन ) अधिनियम, २००३ को संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान- मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः-

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ .

१. ( १ ) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद ( विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन , प्रदाय और वितरण का विनियमन ) मध्यप्रदेश संशोधन अधिनियम , २०२३ है.

(२ ) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

२. मध्यप्रदेश राज्य को लागू हुए रूप में सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद ( विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन ) अधिनियम, २००३ ( २००३ का ३४ ) ( जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है ) को इसमें इसके पश्चात् उपबंधित रीति में संशोधित किया जाए.

मध्यप्रदेश राज्य को लागू हुए रूप में केन्द्रीय अधिनियम, २००३ का संख्यांक ३४ का संशोधन.

धारा ३ का संशोधन.

३. मूल अधिनियम की धारा ३ में,-

(एक) खण्ड ( ग ) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात्ः-

(गक) " स्थापना " से अभिप्रेत है , आवासीय होटल , रेस्टोरेंट, भोजनालय या लोक आमोद- प्रमोद या मनोरंजन का अन्य स्थान और इसमें ऐसी प्रकृति की अन्य स्थापना सम्मिलित है जैसी कि राज्य सरकार , अधिसूचना द्वारा घोषित करे; " ;

(दो) खण्ड (ङ) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड अन्तःस्थापित किया जाए, अर्थात्ः-

" ( ङक ) " हुक्का बार " से अभिप्रेत है , ऐसा स्थान जहां लोग सामुदायिक हुक्का या नारगिल से तम्बाकू या अन्य समरूप उत्पादों से धूम्रपान करने के लिए इकट्ठे होते हैं, जो कि एकल रूप से या संयुक्त रूप से उपलब्ध कराया जाता है; " .

४. मूल अधिनियम की धारा ४ के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अन्तःस्थापित की जाए, अर्थात्ः- धारा ४क का अन्तः स्थापन.

हुक्का बार का प्रतिषेध.

"४क. इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कोई भी व्यक्ति या तो स्वयं या किसी अन्य व्यक्ति की ओर से, किसी स्थान पर भोजनालय को सम्मिलित करते हुए, हुक्का बार नहीं खोलेगा या नहीं चलाएगा.

स्पष्टीकरण.- इस धारा के प्रयोजन के लिए शब्द " भोजनालय " से अभिप्रेत है, ऐसा स्थान जहां आगन्तुकों के लिए किसी प्रकार का भोजन या जलपान उपलब्ध कराया जाता है या उसमें उपभोग के लिए बेचा जाता है . ".

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मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 जुलाई 2023

धारा संशोधन. १२ का ५. मूल अधिनियम की धारा १२ में , उपधारा ( १ ) में, खण्ड ( ख ) में, पूर्ण विराम के स्थान पर, अर्ध विराम और शब्द " या " स्थापित किया जाए और तत्पश्चात् निम्नलिखित नया खण्ड अन्तःस्थापित किया जाए, अर्थात्ः-

" (ग ) जहां कोई हुक्का बार चलाया जा रहा है. ".

६. मूल अधिनियम की धारा १३ के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अन्तःस्थापित की जाए, अर्थात्ः-

धारा १३ क का अन्तःस्थापन.

हुक्का बार की सामग्री या वस्तुके अभिग्रहण की शक्ति.

" १३ क. यदि कोई पुलिस अधिकारी, जो उपनिरीक्षक की श्रेणी से नीचे का न हो या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी श्रेणी का अधिकारी हो, जिसके पास यह विश्वास करने का कारण हो कि धारा ४क के उपबंधों का उल्लंघन किया गया है या किया जा रहा है , तो वह हुक्का बार की विषयवस्तु या साधन के रूप में उपयोग की गई किसी सामग्री या वस्तु का अभिग्रहण कर सकेगा. ".

७. मूल अधिनियम की धारा २१ के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अन्तःस्थापित की जाए, अर्थात्ः-

धारा २१ क का अन्तःस्थापन.

हुक्काबार चलाने के लिए दण्ड.

" २१क. जो कोई धारा ४क के उपबंधों का उल्लंघन करेगा, वह कारावास से, जो तीन वर्ष तक का हो सकेगा किन्तु एक वर्ष से कम का नहीं होगा और जुर्माने से , जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा किन्तु जो पचास हजार रुपए से कम का नहीं होगा, दण्डनीय होगा. ".

८. मूल अधिनियम की धारा २७ के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अन्तःस्थापित की जाए, अर्थात्ः-

धारा २७क का अन्तःस्थापन.

" २७क. धारा ४क के अधीन अपराध संज्ञेय होगा. ".

धारा ४क के अधीन अपराध का संज्ञेय होना.

उद्देश्यों तथा कारणों के कथन

हुक्का में तम्बाकू एवं अन्य पदार्थों को भरा जाता है , जिससे कई हानिकारक पदार्थ पैदा होते हैं , जिनका सेवन लोग करते हैं, जो स्वास्थ्यके लिए बहुत खतरनाक है . इसके अतिरिक्त कुछ मामलों में यह भी पाया गया है कि हुक्का बार में अवयस्क लड़के और लड़कियां भी उपस्थित रहते हैं और हुक्का पीते हैं. यह भी अनुभव किया गया है कि हुक्का बार में नशा करने के कारण विभिन्न प्रकार के विवाद होते रहते हैं. इसके अतिरिक्त कुछ मामलों में हुक्का बार आपराधिक गतिविधियों का केन्द्र भी पाया गया है . अतएव, यह आवश्यक हो गया है कि मध्यप्रदेश में हुक्का बार पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए.

२. दण्ड प्रक्रिया संहिता, १ ९ ७३ ( १ ९ ७४ का २ ) की धारा १४४ के अधीन आदेश द्वारा वर्ष २०२१ में हुक्का बार बंद करने का प्रयास किया गया था. इस प्रकार से लंबे समय तक हुक्का बार पर प्रतिबंध लगाना संभव नहीं है . अतएव, मध्यप्रदेश में हुक्का बार पर प्रतिबंध लगाने के लिए, मध्यप्रदेश राज्य को लागू हुए रूप में, सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद ( विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन ) अधिनियम, २००३ (२००३ का ३४) में संशोधन करना आवश्यक हो गया है . अतः विधेयक में निम्नलिखित उपबंध प्रस्तावित हैं:-

(१) हुक्का बार पर प्रतिबंध लगना चाहिए.

(२) हुक्का बार चलाने पर कारावास व जुर्माना.

(३) अपराध संज्ञेय होगा.

३. अतः यह विधेयक प्रस्तुत है .

भोपाल :

डॉ. नरोत्तम मिश्र

भारसाधक सदस्य.

दिनांक १२ जून , २०२३.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2023.

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 11 July 2023. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2023-07-11.208.Extraordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2023-07-11.208.Extraordinary.