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Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

पाल. गड़रिया. धनगर वर्ग के समग्र कल्‍याण के लिए जनहितकरार योजनाओं के निर्माण के सुझाव एवं अनुशंसा हेतु माँ अहिल्‍या देवी कल्‍याण बोर्ड का गठन...

Published 12 July 2023

Department
पिछड़ा वर्ग तथा अल्‍पसंख्‍यक कल्‍याण
Type
Extraordinary
Gazette no.
209
Identifier
in.gazette.madhya.2023-07-12.209.Extraordinary
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

शास

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मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण )

प्राधिकार से प्रकाशित

भोपाल , बुधवार, दिनांक 12 जुलाई 2023 - आषाढ़ 21 , शक 1945

क्रमांक 209]

पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल , दिनांक 12 जुलाई 2023

क्र.- एफ- 3-3-0001-2023- चौवन-1.- राज्य शासन , एतद्वारा , पाल , गड़रिया, धनगर वर्ग के समग्र कल्याण के लिए जनहितकारी योजनाओं के निर्माण के सुझाव एवं अनुशंसा हेतु माँ अहिल्या देवी कल्याण बोर्ड का गठन करता है: - 1. यह बोर्ड माँ अहिल्या देवी कल्याण बोर्ड के नाम से जाना जाएगा.

2. बोर्ड का कार्यकाल , सामान्यतः दो वर्ष का होगा जिसे राज्य शासन आवश्यकतानुसार संशोधित कर सकेगा.

3. इस बोर्ड का क्षेत्र संपूर्ण मध्यप्रदेश होगा.

4. बोर्ड का उद्देश्य/ कार्य बोर्ड राज्य शासन को निम्न विषयों पर सुझाव एवं अनुशंसाएं प्रस्तुत कर सकेगा, 1. पाल- गड़रिया- धनगर वर्ग से जुड़ी गतिविधियों के प्रोत्साहन एवं समग्र कल्याण के लिए समय- समय पर जनहितकारी योजनाओं / कार्यक्रमों का निर्माण करना.

2. कार्य के संबंध में संबंधित प्रशासकीय विभाग को अनुशंसाएं प्रेषित करना.

3. अन्य कोई सुझाव / अनुशंसा जो विशेष रूप से पाल- गड़रिया- धनगर वर्ग के हित में हो.

5. बोर्ड का अध्यक्ष राज्य शासन द्वारा नामांकित व्यक्ति होगा. अध्यक्ष / पाल - गड़रिया- धनगर वर्ग के विकास के हित में कार्यरत कोई व्यक्ति या राज्य शासन जिसे उचित समझे, हो सकेगा.

6. बोर्ड मे राज्य शासन द्वारा नामांकित 04 सदस्य होंगे जो कि राज्य में पाल- गडरिया- धनगर वर्ग के विकास/ कल्याण के क्षेत्र में सेवारत कोई व्यक्ति हो सकेगा तथा जिसे राज्य शासन द्वारा सदस्य नामांकित/ मनोनीत किया जा सकेगा.

7. बोर्ड के अध्यक्ष एवं सदस्यगणों का कार्यकाल सामान्य तौर पर नियुक्ति से दो वर्ष होगा.

8. राज्य शासन बोर्ड के अध्यक्ष तथा सदस्य को पद से हटा सकेगा यदि वह-

8.1 दिवालिया हो गया हो.

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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 जुलाई 2023

8.2 किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध ठहराया गया हो .

8.3 विकृतचित्त का हो जाता है.

8.4 कार्य करने से इन्कार करता है या असमर्थ हो जाता है या त्यागपत्र देता है.

8.5 राज्य शासन की राय में उसका पद पर बना रहना लोकहित में नहीं हो.

9 . बोर्ड के अध्यक्ष / सदस्यों को देय मानदेय एवं अन्य सुविधाएं वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ-11-15-2010 नियम/चार, दिनांक 10 अगस्त 2011 के अनुसार प्रदान की जाएगी. इसके अतिरिक्त बोर्ड के अध्यक्ष/ सदस्यों को मध्यप्रदेश शासन , वित्त विभाग द्वारा जारी निर्देशानुसार वाहन सुविधा उपलब्ध करायी जाएगी.

10. राज्य शासन द्वारा बोर्ड के कार्यकाल के दौरान कार्यों के संचालन एवं संपादन हेतु सचिव के रूप में सहायक संचालक स्तर के अधिकारी तथा कार्यालय सहायक के रूप में दो कर्मचारी एवं दो भृत्य की सेवाएं किसी विभाग से प्रतिनियुक्ति पर ली जा सकेंगी या प्रशासकीय विभाग से ही उपलब्ध करायी जाएगी. यह नियुक्तियां बोर्ड के समाप्त होने पर स्वतः समाप्त हो जाएगी . बोर्ड के अधिकारियों/ कर्मचारियों को देय वेतन भत्ते तथा अन्य सेवा शर्तें मूल विभाग अनुरूप होगी.

11 . बोर्ड का मुख्यालय भोपाल में रहेगा. बोर्ड ऐसे समय, अवधि एवं स्थान पर बैठकें आयोजित करेगा जो अध्यक्ष उचित समझे तथापि यह बैठक प्रत्येक 03 माह में आयोजित की जायेगी.

12. पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग बोर्ड के लिए यथा-अपेक्षित प्रशासनिक अमला एवं बजट उपलब्ध करायेगा.

13. बोर्ड अपने कार्य / उद्देश्य की पूर्ति के लिए आवश्यक अभिलेख / जानकारी विभाग / मण्डल / कार्यालयों से बुला सकेगा.

14. बोर्ड के अध्यक्ष सदस्यों का नामांकन एवं सचिव की नियुक्ति के आदेश पृथक् से जारी किए जाएंगे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

एन. पी. नामदेव, उपसचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित--2023.

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 12 July 2023. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2023-07-12.209.Extraordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2023-07-12.209.Extraordinary.