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मध्यप्रदेश शासन
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 210 ]
भोपाल, बुधवार, दिनांक 12 जुलाई 2023-आषाढ़ 21 , शक 1945
विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश
भोपाल, दिनांक 12 जुलाई 2023
क्र. 12984- मप्रविस - 15 - विधान-2023 .- मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 64 के उपबंधों के पालन में, मध्यप्रदेश वृत्ति कर ( संशोधन ) विधेयक, 2023 (क्रमांक 8 सन् 2023 ) जो विधान सभा में दिनांक 12 जुलाई, 2023 को पुरःस्थापित हुआ है. जनसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है.
ए. पी. सिंह, प्रमुख सचिव.
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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 जुलाई 2023
मध्यप्रदेश विधेयक
क्रमांक ८ सन् २०२३
मध्यप्रदेश वृत्ति कर ( संशोधन ) विधेयक, २०२३
मध्यप्रदेश वृत्ति कर अधिनियम, १ ९९ ५ को और संशोधित करने हेतु विधेयक.
भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान- मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-
१. ( १ ) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश वृत्ति कर ( संशोधन ) अधिनियम, २०२३ है.
संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.
(२ ) यह मध्यप्रदेश राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.
धारा २३ का लोप.
२. मध्यप्रदेश वृत्ति कर अधिनियम, १ ९९ ५ ( क्रमांक १६ सन् १ ९९ ५ ) ( जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है ) की धारा २३ का लोप किया जाए .
धारा २४ का लोप.
३. मूल अधिनियम की धारा २४ का लोप किया जाए.
धारा २६ का लोप.
४. मूल अधिनियम की धारा २६ का लोप किया जाए.
उद्देश्यों और कारणों का कथन
अधिनियम में कतिपय विद्यमान उपबंधों के गैर अपराधीकरण के लिए यथोचित संशोधन किए जाने हेतु मध्यप्रदेश वृत्ति कर अधिनियम , १ ९९ ५ (क्रमांक १६ सन् १ ९९ ५ ) की धारा २३ , २४ और २६ के लोप द्वारा समुचित संशोधन प्रस्तावित किए गए हैं.
२. अतः यह विधेयक प्रस्तुत है.
जगदीश देवड़ा भोपालः
भारसाधक सदस्य.
तारीख ० ९ जुलाई , २०२३
" संविधान के अनुच्छेद २०७ के अधीन राज्यपाल द्वारा अनुशंसित.".
ए. पी. सिंह
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2023.