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Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक 2023....

Published 12 July 2023

Department
विधान सभा सचिवालय
Type
Extraordinary
Gazette no.
213
Identifier
in.gazette.madhya.2023-07-12.213.Extraordinary
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

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मध्य प्रदे श शासन

सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण )

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 213]

भोपाल , बुधवार, दिनांक 12 जुलाई 2023- आषाढ़ 21 , शक 1945

विधान सभा सचिवालय , मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 12 जुलाई 2023

क्र. 12990 - मप्रविस- 15- विधान-2023 .- मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम-64 के उपबंधों के पालन में, मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय ( संशोधन ) विधेयक, 2023 (क्रमांक 11 सन् 2023 ) जो विधान सभा में दिनांक 12 जुलाई, 2023 को पुरःस्थापित हुआ है. जनसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है.

ए. पी. सिंह, प्रमुख सचिव.

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक ११ सन् २०२३

मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय ( संशोधन ) विधेयक , २०२३

मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम , २०११ को और संशोधित करने हेतु विधेयक. भारत गणराज्य के चौहत्तर वें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान- मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः- १. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय ( संशोधन ) अधिनियम, २०२३ है. संक्षिप्त नाम.

425 426

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 जुलाई 2023

धारा १२ का

संशोधन.

२. मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, २०११ ( क्रमांक १ ९ सन् २०११ ) ( जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है ) की धारा १२ की उपधारा ( १ ) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाए, अर्थात्:-

" ( १ ) कुलपति की नियुक्ति उपधारा ( २ ) या उपधारा ( ६ ) के अधीन गठित समिति द्वारा सिफारिश किए गए कम से कम ३ व्यक्तियों की तालिका ( पैनल ) में से कुलाधिपति द्वारा की जाएगी . सर्वोच्च स्तर की सक्षमता, सत्यनिष्ठा, नैतिकता और संस्थागत प्रतिबद्धता रखने वाले व्यक्ति को ही कुलपति नियुक्त किया जाएगा . इस प्रकार कुलपति के रूप में नियुक्त किए जाने वाले व्यक्ति को किसी शासकीय महाविद्यालय या विश्वविद्यालय में आचार्य के रूप में कम से कम १० वर्ष का अनुभव होना चाहिए या राष्ट्रीय स्तर के किसी प्रतिष्ठित शासकीय अनुसंधान या शैक्षणिक प्रशासनिक संगठन में नेतृत्व के साथ विख्यात शिक्षाविद् होने का १० वर्ष का अनुभव होना चाहिए:

परन्तु यदि समिति द्वारा सिफारिश किए गए व्यक्तियों में से कुलाधिपति द्वारा अनुमोदित कोई व्यक्ति, नियुक्ति स्वीकार करने का इच्छुक न हो तो कुलाधिपति ऐसी समिति से नई सिफारिशें मंगा सकेगाः

परन्तु यह और कि प्रथम कुलपति राज्य सरकार के परामर्श से कुलाधिपति द्वारा नियुक्त किया जाएगाः

परन्तु यह भी कि कोई व्यक्ति जिसने ६६ वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है, कुलपति के रूप में नियुक्त या पुनर्नियुक्ति का पात्र नहीं होगा." .

धारा १७ का

३. मूल अधिनियम की धारा १७ की उपधारा ( २ ) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा स्थापित की संशोधन.

जाए, अर्थात्ः-

" ( २ ) कुलसचिव की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा शासकीय महाविद्यालयों या विश्वविद्यालयों के ऐसे शिक्षकों में से, जिन्हें आचार्य के पद पर कम से कम ५ वर्ष का अनुभव हो या राज्य शासन के अधीन ऐसे अधिकारियों , जिन्हें उपसचिव या उसके समकक्ष स्तर के किसी पद पर कम से कम ५ वर्ष का अनुभव हो, में से प्रतिनियुक्ति पर की जाएगी. " .

धारा १९ का

४. मूल अधिनियम की धारा १ ९ की उपधारा ( १ ) के स्थान पर , निम्नलिखित उपधारा स्थापित की संशोधन.

जाए, अर्थात्ः-

" ( १ ) परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति, राज्य सरकार द्वारा शासकीय महाविद्यालयों या विश्वविद्यालयों के ऐसे शिक्षकों, जिन्हें आचार्य के पद पर कम से कम ३ वर्ष का अनुभव हो या राज्य शासन के ऐसे अधिकारी, जो उपसचिव या उसके समकक्ष पद पर कम से कम ३ वर्ष का अनुभव रखते हों, में से प्रतिनियुक्ति पर की जाएगी. ".

उद्देश्यों और कारणों का कथन

मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, २०११ ( क्रमांक १ ९ सन् २०११ ) में मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय के कुलपति, कुल सचिव तथा परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति हेतु उपबंध है . न्यायमूर्ति श्री के. के. त्रिवेदी समिति ने अनुशंसा की है कि राज्य को अधिनियम , परिनियम और अध्यादेश के निबन्धनों के अनुसार विश्वविद्यालय को संचालित तथा पद पूर्ति करने के लिए, यदि आवश्यक हो तो अन्य विभागों से भी योग्य , अनुभवी और अन्यथा उपयुक्त अधिकारी को नियुक्त करने के लिए अधिनियम , २०११ में संशोधन कर यथोचित् व्यवस्था करने हेतु विचार करना चाहिए.

२. न्यायमूर्ति श्री के. के. त्रिवेदी समिति की अनुशंसाओं के अनुपालन को सुनिश्चित करने हेतु उक्त अधिनियम की धारा १२ , १७ तथा १ ९ में यथोचित् संशोधन किए जाने अपेक्षित हैं.

३. अतः यह विधेयक प्रस्तुत है .

भोपालः

विश्वास सारंग

भारसाधक सदस्य.

तारीख १० जुलाई , २०२३ .

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2023 .

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 12 July 2023. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2023-07-12.213.Extraordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2023-07-12.213.Extraordinary.