ध्य प्रदेश शास
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मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 217]
भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 14 जुलाई 2023-आषाढ़ 23, शक 1945
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल , दिनांक 14 जुलाई 2023
क्र.- एफ- 6-1-2022-3- एक. - भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , मध्यप्रदेश के राज्यपाल , एतद्वारा , मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण , नियंत्रण तथा अपील ) नियम, 1966 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं , अर्थात्ः-
संशोधन
उक्त नियमों में , नियम -10 में, खण्ड (नौ) में, पूर्ण विराम के स्थान पर, कालन स्थापित किया जाए और इसके पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाए, अर्थात्:-
" परन्तु राज्य शासन शासकीय सेवकों के ऐसे प्रवर्ग के विरुद्ध, जैसा कि शासन द्वारा अधिसूचित किया जाए, इन नियमों के अधीन शास्ति अधिरोपित करने के लिए आनलाईन पोर्टल के माध्यम से कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया जाना अनिवार्य कर सकेगा. " .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, गिरीश शर्मा , उपसचिव,
भोपाल, दिनांक 14 जुलाई 2023
क्र. - एफ-6-1-2022-3- एक.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 14 जुलाई 2023 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, गिरीश शर्मा , उपसचिव,
433 434
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 जुलाई 2023
Bhopal , the 14th July 2023
FNo.6-1-2022-3 - I.- In exercise of the powers conferred by the Article 309 of the Constitution of India , the Governor of Madhya Pradesh, hereby, makes the following further amendment in the Madhya Pradesh Civil Services (Classification , Control and Appeal ) Rules , 1966, namely : -
AMENDMENT
In the said rules , in rule - 10 , in clause ( ix), for full stop , colon shall be substituted and thereafter the following proviso shall be added, namely: -
"Provided that the State Government may make it mandatory to issue show cause notice through the online portal for imposing penalty under this rule against such category of Government Servants as my be notified by the Government . " .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , GIRISH SHARMA , Dy. Secy.
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2023...