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मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 218 ]
भोपाल , शुक्रवार, दिनांक 14 जुलाई 2023 -आषाढ़ 23 , शक 1945
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 14 जुलाई 2023
क्र. - सी- 5-1-2017- एक- 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हए , मध्यप्रदेश के राज्यपाल , एतद्वारा , मध्यप्रदेश सिविल पदों पर संविदा नियुक्ति नियम, 2017 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं , अर्थात्ः-
संशोधन
उक्त नियमों में , नियम-11 में, उप- नियम (3 ) के पश्चात्, निम्नलिखित परन्तुक अन्तःस्थापित किया जाए , अर्थात्ः- "परन्तु यह कि राज्य शासन, विशिष्ट प्रकरणों में, ऊपर यथा - उल्लिखित एक माह की पूर्व सूचना या इसके एवज में एक माह का वेतन देने की शर्त को शिथिल कर सकेगा. ".
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गिरीश शर्मा , उपसचिव.
भोपाल, दिनांक 14 जुलाई 2023
क्र.- सी-5-1-2017 - एक- 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 14 जुलाई 2023 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गिरीश शर्मा , उपसचिव,
435 436
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 जुलाई 2023
Bhopal , the 14th July 2023
No C.5-1-2017 - I - 3.- In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh, hereby, makes the following amendment in the Madhya Pradesh Contractual Appointment to Civil Posts Rules , 2017 , namely : -
AMENDMENT
In the said rules , in rule 11 , after sub - rule (3 ) , the following proviso shall be inserted , namely: - "Provided that the State Government may , in specific cases , relax the condition of giving one month's prior notice or one month's salary in lieu thereof, as mentioned above ." .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , GIRISH SHARMA, Dy. Secy.
नियंत्रक , शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2023.