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मध्यप्रदेश शासन
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 28 ]
भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 14 जुलाई 2023- आषाढ़ 23 , शक 1945
विषय-सूची
भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश , ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.
भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.
भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.
(2) सांख्यिकीय सूचनाएं.
( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, भाग 4.- (क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक,
(3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,
(ख) ( 1 ) अध्यादेश, ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद्के अधिनियम,
(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, (2 ) अंतिम नियम.
भाग १
राज्य शासन के आदेश
विधि और विधायी कार्य विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 10 जुलाई 2023
पंजी. क्र. 3530-2023- इक्कीस- ब (एक) .- राज्य शासन , उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर न्यायिक सेवा के अधिकारी , श्री संजय कुमार जैन (जूनियर-1 ) , जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, लवकुश नगर, जिला छतरपुर की सेवाएं औद्योगिक न्यायालय खण्डपीठ, इन्दौर में सदस्य न्यायिक के पद पर प्रतिनियुक्ति पर उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से आगामी आदेश होने तक, एतद्वारा , श्रम विभाग, मंत्रालय को सौंपता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बिनोद कुमार द्विवेदी, प्रमुख सचिव.
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 6 जुलाई 2023
क्र. एफ 9-20-2021-अ- तिहत्तर.- राज्य शासन, एतद्वारा , इस विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ 9-20-2021-अ-तिहत्तर, दिनांक 16 अप्रैल 2023की निरंतरता में, " मध्यप्रदेश भण्डार क्रय तथा सेवा उपार्जन नियम, 2015 ( यथा - संशोधित 2022 ) " में संलग्न परिशिष्ट अनुसार संशोधन किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, पी. नरहरि, सचिव.
6579
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री. मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2023 .
6580
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 14 जुलाई 2023
परिशिष्ट
मध्यप्रदेश भण्डार क्रय तथा सेवा उपार्जन नियम-2015 ( यथा संशोधित 2022 ) में कंडिका क्रमांक 23.2 के पश्चात् कंडिका क्रमांक 23.3 निम्नानुसार अन्तः स्थापित की जाती है :-
" 23.3 प्रदेश के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों हेतु सेवाओं के उपार्जन में प्राथमिकता संबंधी प्रावधान :
नियम 31 के अंतर्गत गठित समिति द्वारा जिन सेवाओं की सूची प्रदेश के सूक्ष्म एवं लघु उद्यम से उर्पाजन हेतु अनुमोदित की जायेगी , उन सेवाओं पर यह प्रावधान लागू होंगे :-
( 1 ) सेवाओं के उपार्जन हेतु आमंत्रित निविदा में यदि एल -1 मूल्य प्रदेश के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम निविदाकर्ताओं का नहीं है , तो प्रदेश के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम जिनके द्वारा निविदा में एल -1+ 15 प्रतिशत की सीमा में दरें प्रस्तुत की गई है , को एल -1 दर पर उनकी क्षमता के दृष्टिगत 25 प्रतिशत से 50 प्रतिशत जैसा उपरोक्त समिति निर्धारित करें, तक की सेवाओं का उपार्जन किया जा सकेगा.
(2) यदि प्रदेश में स्थित सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम निविदाकर्ताओं की क्षमता आदेशित सेवा के निर्धारित समयावधि में प्रदान हेतु पर्याप्त नहीं है तो उक्त स्थिति में शेष सेवा के एल -1 दर पर प्रदाय हेतु निविदा में सहभागी प्रदेश के अन्य दो सूक्ष्म , लघु एवं मध्यम उद्यमों को उनके द्वरा प्रस्तुत दरों के घटते हुए क्रम में आवंटित की जावेगी.
(3) प्रदेश में स्थित सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम निविदाकर्ता द्वारा एल -1 दर पर सेवा प्रदान हेतु असहमति व्यक्त करने की दशा में पूर्ण कार्य एल -1 दर प्रस्तुतकर्ता से किया जावेगा.
(4 ) सूक्ष्म एवं लघु उद्यम से सेवा के वार्षिक उपार्जन के 25 % में से ( 25 % में से 4 % ) अनुसूचित जाति या जनजाति के स्वामित्व वाले उद्यमियों के सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों से सेवा उपार्जन के लिए चिन्हित होंगे , परंतु ऐसे सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के निविदा प्रक्रिया में भाग लेने या निविदा टेण्डर की अपेक्षाओं को पूरा करने और L- 1 मूल्य तक पहुंचने में असफल रहने की दशा में अनुसूचित जाति या जनजाति के स्वामित्व वाले उद्यमियों से सेवा उपार्जन के लिए चिन्हित 4 प्रतिशत का अन्य सूक्ष्य एवं लघु उद्यमों से पूरा किया जावेगा.
(5 ) ऐसी सेवाएं जिन्हें राज्य शासन के द्वारा प्रोत्साहन दिया जाना है , प्रदेश के सूक्ष्म एवं लघु उद्यम तथा स्टार्टअप जिनकी उत्पादन क्षमता इन सेवाओं के लिए शासन की मांग से दोगुना है , उन सेवाओं को उपार्जन हेतु शत- प्रतिशत आरक्षित किया जा सकेगा. "
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. नरहरि, सचिव.
वन विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 12 जुलाई 2023
क्र. एफ 15-44-2005- दस-2.- राज्य शासन , एतद्वारा, यथा- संशोधित वन्यजीव ( संरक्षण ) अधिनियम, 1972 की धारा 4 ( 1 ) ( bb ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए, श्री चंद्रेश खरे , निवासी भगत सिंह वार्ड , मण्डला, मध्यप्रदेश को जिला मण्डला एवं कान्हा टाइगर रिजर्व, मण्डला हेतु जिला मानसेवी वन्यजीव अभिरक्षक के रूप में अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से दो वर्ष के लिये नियुक्त करता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अनुराग कुमार, पदेन उपसचिव.
6581
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 14 जुलाई 2023
भाग 1 ]
राजस्व विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल
भोपाल, दिनांक 7 जुलाई 2023
क्र. एफ 6-47-2022- सात-3.- नगरीय क्षेत्रों की शासकीय भूमि के धारकों के धारणाधिकार के संबंध में जारी परिपत्र क्रमांक एफ 6- 75-2019-शा . 3 , दिनांक 24 सितम्बर 2020 की कंडिका 3.1 ( एक ) ( घ ) के संदर्भ में एतद्वारा, राज्य सरकार, जिला भोपाल की तहसील हुजूर के नगर शहर भोपाल ( ईदगाह हिल्स ) की निम्न तालिका अनुसार भूमियों को, जिसमें परिशिष्ट - एक में आवेदिन क्षेत्रफल को मय चतुर्सीमा दर्शाया गया है, को अधिसूचित करती है :-
क्रमांक
खसरा नंबर (2) (1)
01
68
02
105/1/1 , 105/1/2 , 105/2 03
99
04
99
खसरा क्रमांक
क्रमांक
कुल क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)
(3) (1)
(2)
12430 01
68
142820 02 105/1/1 , 105/1/2 , 105/2
17240 03
99
04
99
17240 कुल क्षेत्रफल ( वर्गमीटर में )
(3)
12430
142820
17240
17240
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, शुचिस्मिता सक्सेना , उपसचिव.
परिशिष्टि- एक
चतुर्सीमा
कॉलम नं. ( 3 ) के क्षेत्रफल में से (वर्गमीटर में)
(4)
515.00
(5) पूर्व- रास्ता पश्चिम-बेगसाहिब का मकान उत्तर - गली एवं शाहिदभाई का मकान.
दक्षिण- प्रभुनगर जाने का रास्ता.
390.19
उत्तर- मकान नं. 3 दक्षिण- आईडीबीआईलेक टावर. पूर्व- रास्ता पश्चिम- रिक्त भूमि.
895.21
पूर्व-रास्ता पश्चिम-मकान नं. 174 उत्तर- मकान नं. 173 दक्षिण- रास्ता
339.95
पूर्व-बोस जी का मकान पश्चिम-मोटवानी का मकान उत्तर- रास्ता दक्षिण-सतवीर सिंह का मकान.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , शुचिस्मितासक्सेना , उपसचिव.
[ भाग 1 6582
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 जुलाई 2023
राजस्व विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपाल
भोपाल , दिनांक 12 जुलाई 2023
क्र. एफ. 6-0011-2023 - Sec 7 - सात.- मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता 1959 ( क्रमांक 20 सन् 1959 ) की धारा 13 की उपधारा ( 3 ) के परंतुक में अंतर्विष्ट उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह सूचना दी जाती है कि उक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार रायसेन जिले की तहसील बेगमगंज की सीमाओं को परिवर्तित करने, नवीन तहसील सुल्तानगंज का सृजन करने तथा नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट किये गये अनुसार उसकी सीमाओं को परिभाषित करना प्रस्तावित करती है.
" मध्यप्रदेश राजपत्र " में इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिवस का अवसान होने के जाएगा तथा उसके संबंध में कोई आपत्ति या सुझाव लिखित में, उक्त कालावधि का अवसान होने के पूर्व विभाग को अग्रेषित किये जा सकेंगे: पश्चात् प्रस्ताव पर विचार किया सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व
अनुसूची
परिवर्तनों के
प्रस्तावित परिवर्तन
क्रमांक विद्यमान
तहसील
पश्चात्तहसील कीसीमाएं का नाम तथा
(6)
के पश्चात् तहसील में समाविष्ट क्षेत्रों का विवरण (5)
प्रस्तावित परिवर्तन अपवर्जित किए जाने वाले क्षेत्रों का विवरण (3)
का नाम एवं उसका प्रस्तावित परिवर्तनों के पश्चात् तहसील मुख्यालय (4)
(1)
उसका मुख्यालय (2)
बेगमगंज
तहसील बेगमगंज के प. ह.
उत्तर में- सागर जिले की राहतगढ़ तहसील.
तहसील बेगमगंज के प. ह. नं. 01 से 33 तक कुल 33 पटवारी हल्के समाविष्ट होंगे .
नं. 34 से 61 तक, कुल 28 पटवारी हल्केअपवर्जित होंगे.
पूर्व में- प्रस्तावित तहसील सुल्तानगंज 1. तहसील बेगमगंज (मुख्यालय बंगमगंज) .
दक्षिण में-जिले की तहसील गैरतगंज.
पश्चिम में विदिशा जिले की ग्यारसपुर तहसील .
2.
सुल्तानगंज
उत्तर में- सागर जिले की तहसील सुरखी एवं जैसीनगर.
तहसील बेगमगंज के प. ह. नं. 34से 61 तक, कुल 28 पटवारी हल्के समाविष्ट होंगे .
पूर्व में- सागर जिले की तहसील केसली.
दक्षिण में- जिले की तहसील सिलवानी.
पश्चिम में - वर्तमान तहसील बेगमगंज.
जा सके. 2. प्रस्तावित परिवर्तन यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से किया जा रहा है क्षेत्र का प्रशासन समुचित एवं प्रभावी रूप से किया 6583 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 जुलाई 2023
क्र. एफ. 6-0012-2023- Sec 7- सात.- मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता , 1959 ( क्रमांक 20 सन् 1959 ) की धारा 13 की उपधारा ( 3 ) के परंतुक में अंतर्विष्ट उपबंध के अनुसरण में , एतद्वारा , यह सूचना दी जाती है कि उक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार , रायसेन जिले की तहसील सिलवानी की सीमाओं को परिवर्तित करने, नवीन तहसील बम्होरी का सृजन करने तथा नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट किये गये अनुसार उसकी सीमाओं को परिभाषित करना प्रस्तावित करती है.
" मध्यप्रदेश राजपत्र " में इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिवस का अवसान होने के जाएगा तथा उसके संबंध में कोई आपत्ति या सुझाव, लिखित में , उक्त कालावधि का अवसान होने के पूर्व विभाग को अग्रेषित किये जा सकेंगे:- पश्चात् प्रस्ताव पर विचार किया सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व
अनुसूची
क्रमांक
प्रस्तावित परिवर्तन अपवर्जित किए जाने वाले क्षेत्रों का विवरण (3)
प्रस्तावित परिवर्तनों के पश्चात् तहसील का नाम एवं उसका मुख्यालय (4)
प्रस्तावित परिवर्तन के पश्चात् तहसील में समाविष्ट क्षेत्रों का विवरण (5)
परिवर्तनों के पश्चात् तहसील कीसीमाएं (6) विद्यमान तहसील का नाम तथा उसका मुख्यालय (2)
(1)
सिलवानी तहसील सिलवानी के प. ह. नं. 21 से 68 तक, कुल 48 पटवारी हल्के समाविष्ट होंगे.
तहसील सिलवानी के प. ह. नं. 01 से 20 तक, कुल 20 पटवारी हल्केअपवर्जित होंगे .
उत्तर में- जिले की तहसील बेगमगंज, गैरतगंज एवं सागर जिले की तहसील केसली.
सिलवानी (मुख्यालय सिलवानी). 1. तहसील
पूर्व में-जिलेकी तहसील उदयपुरा एवं सागर जिले की तहसील केसली.
दक्षिण में- जिले की तहसील उदयपुरा.
पश्चिम में- प्रस्तावित तहसील बम्होरी.
2.
बम्होरी
उत्तर में जिले की तहसील गैरतगंज.
तहसील सिलवानी के प. ह. नं. 01 से 20 तक, कुल 20 पटवारी हल्के समाविष्ट होंगे .
पूर्व में - वर्तमान तहसील सिलवानी.
दक्षिण में जिले की तहसील बरेली एवं तहसील उदयपुरा.
पश्चिम में- जिले की तहसील बरेली एवं तहसील बाडी.
2. प्रस्तावित परिवर्तन यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से किया जा रहा है क्षेत्र का प्रशासन समुचित एवं प्रभावी रूप से किया जा सके .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, कलिस्ता कुजूर , अवर सचिव.
6584
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 जुलाई 2023
[ भाग 1
विभाग प्रमुखों के आदेश
कार्यालय , कुलाधिपति, राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय, छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश
राजभवन, भोपाल , दिनांक 6 जुलाई 2023
क्र. एफ- 1-2-23- रा. स. यू. ए. - 1-690.- राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय, छिन्दवाड़ा में राज्य शासन द्वारा दिनांक 14 मार्च 2023 से मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 52 के प्रावधान प्रभावशील किए जाने के फलस्वरूप आदेश क्र. एफ- 1-2-23- रा. स.- यू. ए. -1-281 , दिनांक 14 मार्च 2023 के द्वारा राज्य शासन के परामर्श से डॉ. कपिल देव मिश्रा, कुलपति, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय , जबलपुर को उनके वर्तमान पदीय दायित्वों के साथ- साथ अतिरिक्त रूप से आगामी आदेश तक अस्थायी तौर पर उक्त विश्वविद्यालय के कुलपति के पद का प्रभार सौंपा गया है .
2. मैं, मंगुभाई पटेल, कुलाधिपति , राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय , छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश, विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की तृतीय अनुसूची में यथा उपांतरित धारा 13 एवं 14 सहपठित धारा 52 की उपधारा ( 3 ) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन से परामर्श करने के उपरांत एतद्वारा डॉ. लीला भलावी , क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा विभाग , जबलपुर ( मध्यप्रदेश ) को तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक उक्त विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त करता हूँ.
3. इनकी सेवा शर्तें एवं निबंधन विश्वविद्यालय के परिनियम -1 के अनुसार शासित होंगी .
मंगुभाई पटेल, कुलाधिपति.
कार्यालय , कुलाध्यक्ष , सांची बौद्ध- भारतीय ज्ञान अध्ययन् विश्वविद्यालय, रायसेन, मध्यप्रदेश
राजभवन, भोपाल, दिनांक 6 जुलाई 2023
क्र. एफ- 1-6-13 - रा. स. यू. ए. - 1-693.- डॉ. नीरजा गुप्ता कुलपति, सांची बौद्ध - भारतीय ज्ञान अध्ययन् विश्वविद्यालय, सांची द्वारा दिनांक 30 जून 2023 को प्रस्तुत त्याग - पत्र एतद्वारा स्वीकृत किया जाता है .
2. मध्यप्रदेश शासन, संस्कृति विभाग, मंत्रालय, भोपाल से प्राप्त प्रस्ताव के परिप्रेक्ष्य में प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, संस्कृति विभाग , मंत्रालय, भोपाल आगामी आदेश तक के लिए उक्त विश्वविद्यालय के कुलपति के पद का कार्य संपादित करेंगे.
मंगुभाई पटेल, कुलाध्यक्ष.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला मन्दसौर, मध्यप्रदेश
मन्दसौर, दिनांक 10 फरवरी 2023
क्र. 346-योजना-2023.- मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय के पत्र क्रमांक एफ 19-196-2003- एक-4, भोपाल, दिनांक 28 जून 2004 एवं पत्र क्रमांक एफ19-24-2019- एक-4 भोपाल, दिनांक 21 फरवरी 2019 के अनुक्रम में, मैं , गौतम सिंह , कलेक्टर , जिला मन्दसौर, एतद्वारा, यह अधिसूचना जारी करता हूँ कि दिनांक 4 अप्रैल 2022 को संपन्न मन्दसौर जिलास्तरीय नामकरण समिति की बैठक में लिए गए निर्णय अनुसार निम्न तालिका के कॉलम ( 2 ) में उल्लेखित संस्थानों के नामकरण कॉलम ( 3 ) के अनुसार किए जाते हैं : -
तालिका
संस्था/ स्थान
नामकरण
क्र. (1)
(2)
(3)
1
शासकीय महाविद्यालय, सुवासरा
महाराणा प्रताप शासकीय महाविद्यालय , सुवासरा 2
शासकीय महाविद्यालय, शामगढ़
कुशाभाऊ ठाकरे शासकीय महाविद्यालय, शामगढ़ 3
शासकीय संगीत महाविद्यालय, मन्दसौर
लता मंगेशकर शासकीय संगीत महाविद्यालय , मन्दसौर 4
शासकीय पॉलिटेकनिक महाविद्यालय , मन्दसौर
शिवशंकर शर्मा, शासकीय पॉलिटेकनिक महाविद्यालय, मन्दसौर 5
खेल मैदान, सुवासरा
स्वामी विवेकानन्द खेल मैदान, सुवासरा भाग 1 ]
6585
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 जुलाई 2023
मन्दसौर, दिनांक 20 फरवरी 2023
क्र. 444-योजना-2023 .- मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग , मंत्रालय के पत्र क्रमांक एफ 19-196-2003- एक-4 , भोपाल, दिनांक 28 जून 2004 एवं पत्र क्रमांक एफ 19-24-2019- एक-4 भोपाल, दिनांक 21 फरवरी 2019 के अनुक्रम में, मैं, गौतम सिंह, कलेक्टर, जिला मन्दसौर, एतद्वारा, यह अधिसूचना जारी करता हूँ कि दिनांक 1 नवम्बर 2022 को संपन्न मन्दसौर जिलास्तरीय नामकरण समिति की बैठक में लिए गए निर्णय अनुसार बस स्टेण्ड, सुवासरा का नामकरण नानालाल पाटीदार बस स्टेण्ड, सुवासरा किया जाता है .
गौतम सिंह , कलेक्टर .
मन्दसौर , दिनांक 5 जुलाई 2023
क्र. 2616-योजना-2023 .- मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय के पत्र क्रमांक एफ 19-196-2003- एक-4, भोपाल, दिनांक 28 जून 2004 एवं पत्र क्रमांक एफ19-24-2019-एक-4 भोपाल , दिनांक 21 फरवरी 2019 के अनुक्रम में, मैं, दिलीप कुमार यादव , कलेक्टर, जिला मन्दसौर, एतद्वारा , यह अधिसूचना जारी करता हूँ कि दिनांक 28 अप्रैल 2023 को संपन्न मन्दसौर जिलास्तरीय नामकरण समिति की बैठक में लिए गए निर्णय अनुसार निम्न तालिका के कॉलम ( 2 ) में उल्लेखित संस्थानों के नामकरण कॉलम ( 3 ) के अनुसार किए जाते हैं :
तालिका
संस्था/ स्थान
नामकरण
क्र. (1)
(2)
(3)
1
महाराजा यशवंत राव होल्कर, शासकीय महाविद्यालय , भानपुरा शासकीय महाविद्यालय , भानपुरा
2
शहीद भगतसिंह, शासकीय महाविद्यालय , मल्हारगढ़ शासकीय महाविद्यालय, मल्हारगढ़
3
शासकीय महाविद्यालय, दलौदा
स्वामी विवेकान्द शासकीय महाविद्यालय, दलौदा
क्र. 2618 -योजना-2023 .- मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय के पत्र क्रमांक एफ 19-196-2003 - एक-4 , भोपाल, दिनांक 28 जून 2004 एवं पत्र क्रमांक एफ 19-24-2019- एक-4 भोपाल, दिनांक 21 फरवरी 2019 के अनुक्रम में, मैं , दिलीप कुमार यादव , कलेक्टर, जिला मन्दसौर, एतद्वारा , यह अधिसूचना जारी करता हूँ कि दिनांक 28 अप्रैल 2023 को संपन्न मन्दसौर जिलास्तरीय नामकरण समिति की बैठक में लिए गए निर्णय अनुसार निम्न तालिका के कॉलम ( 2 ) में उल्लेखित मार्गों के नामकरण कॉलम ( 3 ) के अनुसार किए जाते हैं :-
तालिका
मार्ग
नामकरण
(2)
क्र. (1)
(3)
1
संत रविदास मार्ग
ग्राम रायपुरिया से कराडिया तक का मार्ग
(08 किमी नवीर मार्ग )
2
स्वामी श्री दिव्यानन्द जी मार्ग नगर भानपुरा में माता पोल दरवाजा से आध्य शंकराचार्य जी मठ तक का मार्ग.
3
स्वामी श्री सत्यमित्रानन्द जी मार्ग नगर भानपुरा में कचहरी चौक से घोडा पोल, छीपा मोहल्ला
होकर आध्य शंकराचार्य जी मठ तक का मार्ग.
क्र. 2672 -योजना-2023 .- मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग , मंत्रालय के पत्र क्रमांक एफ 19-196-2003- एक-4, भोपाल, दिनांक 28 जून 2023 एवं पत्र क्रमांक एफ 19-24-2019- एक-4 भोपाल, दिनांक 21 फरवरी 2019 के अनुक्रम में , मैं , दिलीप कुमार यादव, कलेक्टर, जिला मन्दसौर, एतद्वारा , यह अधिसूचना जारी करता हूँ कि दिनांक 28 अप्रैल 2023 को संपन्न मन्दसौर जिलास्तरीय नामकरण समिति की बैठक में लिए गए निर्णय अनुसार निम्न तालिका के कॉलम ( 2 ) में उल्लेखित संस्थान के नामकरण कॉलम (3 ) के अनुसार किए जाते हैं :-
तालिका
क्र.
(1)
संस्था (2)
नामकरण (3)
1 शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय , मन्दसौर
सुन्दरलाल पटवा चिकित्सा महाविद्यालय, मन्दसौर Sunderlal Patwa Medical College , Mandsaur .
दिलीप कुमार यादव , कलेक्टर.
6586
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 जुलाई 2023
कार्यालय , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं सक्षम प्राधिकारी , बड़वाह, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश
बड़वाह, दिनांक 7 जून 2023
प्ररूप " ख " [नियम 5 का उपनियम ( 2 ) ]
पत्र क्र . 2054 - रीडर- 1-2023- क्र . 0027 - B -121-2023-24.- अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि एन . टी. पी . सी. लिमिटेड, खरगोन " वृहद ताप विद्युत परियोजना के अंतर्गत भूमिगत पाईपलाईन में जल परिवहन हेतु ग्राम- रुखड़ी, प. ह . नं.- 40 , तहसील- सनावद, जिला- खरगोन , मध्यप्रदेश राज्य में अपर प्रबंधक ( एफ. जी. डी. ) , एन. टी. पी. सी. लिमिटेड, खरगोन, मध्यप्रदेश द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए.
और , अतएव , राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है, कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है , जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है , उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए .
अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम , 2012 (क्रमांक-5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है , उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं सक्षम प्राधिकारी , बड़वाह , जिला खरगोन, मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा : -
अनुसूची
जिला
तहसील
ग्राम / पटवारी
हल्का क्रमांक
खसरा क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि ( हेक्टेयर में ) (1) खरगोन
(4) 90/8
(5) 0.065 (2) सनावद
0.140
(3)
ग्राम- रुखड़ी,
प. ह. नं.-40
90/4
90/5 0.260
90/10 0.400
90/11 0.400
90/12 0.100
99/1 0.065
106/2 0.900
105 0.120
99/2 0.200
99/10 0.030
0.140
99/5 0.040
99/7 0.200
99/21 0.030
99/22 0.020
99/23 0.010
कुल योग 17 3.120
6587 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 जुलाई 2023
बड़वाह, दिनांक 16 जून 2023
प्ररूप " ख " [नियम 5 का उपनियम ( 2 ) ]
पत्र क्र . 2225 - रीडर - 1-2023- क्र. 0029 - B - 121-2023-24 .- अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि एन. टी. पी. सी. लिमिटेड , खरगोन " वृहद ताप विद्युत परियोजना के अंतर्गत भूमिगत पाईपलाईन में जल परिवहन हेतु ग्राम-जूनापानी, प. ह. नं. -46, तहसील- सनावद, जिला- खरगोन, मध्यप्रदेश राज्य में अपर प्रबंधक ( एफ. जी. डी. ) , एन. टी. पी. सी. लिमिटेड, खरगोन, मध्यप्रदेश द्वारा भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाई जाए.
और , अतएव, राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है , कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है , उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.
अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 (क्रमांक-5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार , उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है .
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है , उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर , भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं सक्षम प्राधिकारी , बड़वाह, जिला खरगोन , मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा :-
जिला
तहसील
अनुसूची
ग्राम / पटवारी
हल्का क्रमांक
खसरा क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि ( हेक्टेयर में )
(5)
0.200 (1) खरगोन
(2) सनावद
0.200
(3)
ग्राम-जूनापानी,
प. ह. नं. -46
0.150 0.400
(4) 54/2/2 54/2/1 54/4 54/3/1/1
52/1 0.130 53/1 0.030 53/6 0.320 58 0.040 59/1 0.080 59/2 0.320 63/2 0.160 63/1 0.150 62 0.050 65/1 0.240 67/4 0.030 67/3 0.050 67/2 0.030 67/1 0.080 70 0.250 74/2 0.025 74/1 0.325
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 जुलाई 2023
6588
(4)
(3)
(2)
(1)
75/1
75/5
75/4
75/6
85/3
85/2
84/4
84/3
84/2
155/3
104/2
104/3
105/1
105/2
105/3
105/5
105/4
106/1
106/2
108/1
107/3
115/4
121/1
121/4
120/1
122/2
122/6
48
कुल योग ..
(5)
0.060
0.150
0.050
0.320
0.250
0.580
0.330
0.280
0.300
0.300
0.035
0.130
0.200
0.160
0.150
0.150
0.240
0.180
0.010
0.200
0.320
0.090
0.375
0.235
0.070
0.320
0.080
8.825
बड़वाह, दिनांक 28 जून 2023
प्ररूप "ख"
[नियम 5 का उपनियम (2 ) ]
पत्र क्र. 2380 - रीडर-1-2023- क्र. 0046-B-121-2023-24.- अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है , कि एन. टी. पी. सी. लिमिटेड, खरगोन " वृहद ताप विद्युत परियोजना के अंतर्गत भूमिगत पाईपलाईन में जल परिवहन हेतु ग्राम-बिराली, प. ह. नं.- 30, तहसील- सनावद, जिला खरगोन , मध्यप्रदेश राज्य में अपर प्रबंधक ( एफ. जी. डी. ) , एन. टी . पी. सी. लिमिटेड , खरगोन, मध्यप्रदेश द्वारा भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाई जाए.
और , अतएव , राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है , कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है , जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.
अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम , 2012 (क्रमांक-5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है .
6589 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 जुलाई 2023
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है , उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है . इक्कीस दिवस के भीतर , भूमि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं सक्षम प्राधिकारी , बड़वाह, जिला खरगोन , मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा :-
अनुसूची
जिला
तहसील
खसरा क्रमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि ( हेक्टेयर में )
(5) 0.650 (1) खरगोन
(2) सनावद
0.040
(3)
ग्राम-बिराली,
प. ह. नं. - 30
0.100
(4) 187/1 176/3 176/6 03
0.790
कुल योग ..
प्ररूप " ख " [नियम 5 का उपनियम ( 2 ) ]
पत्र क्र . 2387 - रीडर - 1-2023- क्र. 0047- B - 121-2023-24.- अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है, कि एन. टी. पी. सी. लिमिटेड , खरगोन " वृहद ताप विद्युत परियोजना के अंतर्गत भूमिगत पाईपलाईन में जल परिवहन हेतु ग्राम- ढकलगांव, प. ह. नं.- 40, तहसील- सनावद, जिला- खरगोन , मध्यप्रदेश राज्य में अपर प्रबंधक ( एफ. जी. डी. ) , एन. टी. पी. सी. लिमिटेड, खरगोन, मध्यप्रदेश द्वारा भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाई जाए.
और, अतएव , राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है , उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.
अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 (क्रमांक -5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार , उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है .
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है , उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है . इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं सक्षम प्राधिकारी , बड़वाह , जिला खरगोन, मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा :-
अनुसूची
तहसील
जिला
ग्राम / पटवारी
हल्का क्रमांक
खसरा क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
(2) सनावद
(1) खरगोन
(3)
ग्राम- ढकलगांव,
प. ह . नं . -40
(5) 0.010 0.520 0.220 0.060
(4) 536/1 534 530/1/2 530/1/3 6590
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 14 जुलाई 2023
(1) (2) (3) (4) (5)
529/8 0.040
529/4 0.050
529/7 0.130
529/6 0.120
514/3 0.180
514/1 0.140
514/2 0.140
524/2 0.120
523/2 0.020
518/1 0.210
520 0.010
518/2 0.010
135/1 0.100
135/2 0.070
137 0.230
133/2 0.020
133/3 0.280
130 0.010
132/2 0.040
132/1 0.250
139/1 0.010
131/1 0.400
131/2 0.100
44/5 0.360
44/2 0.230
40/1 0.150
31/2/1 0.280
40/2 0.135
31/2/2 0.220
41 0.070
42 0.015
43/3 0.040
43/2 0.300
43/4 0.150
43/1 0.300
37 0.350
35/1/1 0.180
35/1/2 0.200
81/5 0.010
81/1 0.300
80/1 0.020
80/3 0.030
81/2 0.100
83/5 0.010
भाग 1 ]
6591
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 जुलाई 2023
(1) (2) (3) (4) (5)
83/14 0.200
83/13 0.200
83/6 0.110
83/1 0.170
84/3 0.030
85/2 0.330
85/3 0.150
85/5 0.030
974/5 0.020
974/4 0.030
974/6 0.040
974/8/1 0.040
974/9 0.120
974/8/2 0.035
974/7 0.240
973/1 0.010
973/5 0.130
973/2 0.070
973/7 0.170
988/1 0.060
988/7
0.250
988/8
988/9 0.160
988/6 0.050
988/2 0.150
988/4 0.220
1035/1 0.250
1058/2 0.030
1035/4 0.080
1035/5 0.090
1035/3 0.260
1058/1 0.060
1035/8 0.080
1057/1 0.045
1056/3 0.090
1056/1 0.220
1053/4 0.400
1074/1 0.250
1076/2 0.460
1077/2 0.150
1077/1 0.100
1082/1 0.220
1082/7 0.350
1082/3 0.010
139/4 0.040
कुल योग .. 92 13.140
बी. एस. कलेश, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) .
[भाग 1 6592
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 जुलाई 2023
कार्यालय , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं सक्षम प्राधिकारी , पुनासा, जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश
पुनासा, दिनांक 13 जून 2023
प्ररुप " ख "
[नियम 5 का उपनियम ( 2 ) ]
पत्र क्र . 682 - रीडर - 1-2023 - क्र. 5A82 - B-121-2023-24.- अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है, कि एन. टी. पी. सी. लिमिटेड , खरगोन " वृहद ताप विद्युत परियोजना के अंतर्गत भूमिगत पाईपलाईन में जल परिवहन हेतु ग्राम- डुहकिया,, प. ह. नं. - 05/ 15, तहसील- पुनासा, जिला - खण्डवा , मध्यप्रदेश राज्य में अपर प्रबंधक ( एफ. जी. डी. ) , एन. टी. पी. सी. लिमिटेड, खरगोन , मध्यप्रदेश द्वारा भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाई जाए .
और, अतएव , राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है , कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है , जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है , उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.
अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम , 2012 (क्रमांक -5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार , उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है .
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है , उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है . इक्कीस दिवस के भीतर , भूमि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं सक्षम प्राधिकारी , पुनासा , जिला खण्डवा , मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा
अनुसूची
उपयोग के तहसील
जिला
खसरा क्रमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का क्रमांक
अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि ( हेक्टेयर में )
(5)
0.28
(4) 145
(1) खण्डवा
(2) पुनासा
0.18
147/2
(3)
ग्राम- डुहकिया,
प. ह . नं. - 05/15
0.08
138/2
0.20
146/1
0.03
147/1
0.03
158
0.17
157
156
0.15
0.15
155
167
0.10
0.02
154
152/3
0.03 1.42
12
कुल योग 6593 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 14 जुलाई 2023
प्ररुप "ख"
[नियम 5 का उपनियम ( 2 ) ]
पत्र क्र. 681 - रीडर - 1-2023 - क्र . 6A82 - B-121-2023-24.- अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है, कि एन. टी. पी . सी. लिमिटेड, खरगोन " वृहद ताप विद्युत परियोजना के अंतर्गत भूमिगत पाईपलाईन में जल परिवहन हेतु ग्राम - धावड़िया, प. ह. नं. - 07, तहसील- पुनासा, जिला- खण्डवा, मध्यप्रदेश राज्य में अपर प्रबंधक ( एफ. जी. डी. ) , एन. टी. पी. सी. लिमिटेड, खरगोन, मध्यप्रदेश द्वारा भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाई जाए .
और, अतएव , राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है , कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.
अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम , 2012 ( क्रमांक-5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है , उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है. इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं सक्षम प्राधिकारी , पुनासा , जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा : -
अनुसूची
उपयोग के जिला
तहसील
ग्राम / पटवारी
हल्का क्रमांक
खसरा क्रमांक
अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि ( हेक्टेयर में)
(5)
0.02 (1) खण्डवा
(3)
ग्राम -धावड़िया
(2) पुनासा
(4) 64/1 64/2
0.24
प. ह . नं. -07
65/1 0.02
65/2 0.24
83/2 0.04
83/4 0.50
78/2 0.04
79/2/2 0.38
73 0.04
149 0.11
152/2 0.28
152/1 0.37
155 0.20
कुल योग 13 2.48
चन्दरसिंह सोलंकी, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) .
[भाग 1 6594
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 जुलाई 2023
कार्यालय , कलेक्टर, जिला सीधी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
सीधी, दिनांक 24 जून 2023
क्र. 537- भू- अर्जन-2023 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 2 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 4 ) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि- अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार , सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (3 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है.
यह परियोजना आम जनता के व्यापक एवं दूरगामी हितों से सम्बद्ध है तथा यह कार्य ललितपुर - सिंगरौली रेल लाईन निर्माण कार्य का भाग है, जो भारत सरकार द्वारा मूलतः वर्ष 1997-98 में स्वीकृत हुआ है. यह अर्जन की कार्यवाही रेखिक दिशा में हो रही है तथा इसमें क्षेत्र में परिवारों का विस्थापन कम संख्या में होगा. अतः इसमें उपर्युक्त कारणों से इसमें सामाजिक समाघात के निर्धारण अध्ययन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सीधी
(ख) तहसील- गोपदबनास
(ग ) ग्राम- गाडा बबन सिंह
(घ) पटवारी हल्का का नाम व नंबर- गाडा बबन सिंह
(ङ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल रकबा 1.3560 हेक्टेयर.
सार्वजनिक प्रयोजन
धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी (3)
अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा ( हे. में. ) (2)
खसरा नम्बर (1)
899/1
899/2
रीवा-सीधी नई रेल लाईन के निर्माण हेतु. का वर्णन (4)
उपमुख्य अभियंता ( निर्माण ) पश्चिम मध्य रेलवे, जबलपुर
0.1210
899/3
899/4
899/5
1016/1
1016/2
0.2820
1016/3
1016/4
1016/5
1016/6
1016/7
1016/8
1016/9
1016/10
1016/11
1016/12
1016/13
1016/14 भाग 1 ]
6595
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 जुलाई 2023
(1)
(2)
(3)
(4) 1016/15
1016/16
1016/17
1016/18
1610/20
1020/1
0.0320
1020/2
1104/1
0.1720
1025/3
0.1420
1025/1
1103/1
0.1100
1103/3
1043
0.0620
0.2020
1102
1101/1
0.0050
1101/2
0.0020
1096/2/3
1077/2
0.0820
1095
0.0310
1090
0.0160
1079/1
0.0130
1079/2
1021
0.0240
1017
0.0200
1022
0.0400
1.3560
कुल योग ..
2. भूमि का नक्शा ( प्लान ) उपखण्ड अधिकारी , गोपद बनास के कार्यालय में देखा जा सकता है .
क्र. 539 - भू- अर्जन-2023.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 2 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 4 ) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि- अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 3 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है.
यह परियोजना आम- जनता के व्यापक एवं दूरगामी हितों से सम्बद्ध है तथा यह कार्य ललितपुर - सिंगरौली रेल लाईन निर्माण कार्य का भाग है , जो भारत सरकार द्वारा मूलतः वर्ष 1997-98 में स्वीकृत हुआ है. यह अर्जन की कार्यवाही रेखिक दिशा में हो रही है तथा इसमें क्षेत्र में परिवारों का विस्थापन कम संख्या में होगा. अतः इसमें उपर्युक्त कारणों से इसमें सामाजिक समाघात के निर्धारण अध्ययन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है :-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन : -
(क) जिला- सीधी
(ख ) तहसील-गोपदबनास 6596
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 जुलाई 2023
(ग) ग्राम- गाडा लोलर सिंह
पटवारी हल्का का नाम व नंबर- गाडा लोलर सिंह
(घ)
निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल- रकबा 3.2350 हेक्टेयर.
(ङ)
अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा ( हे . में. ) खसरा नम्बर (1)
(2)
0.1060 1182/2
0.0200 1182/2/2/1
1182/2/2/2
0.0200
0.0150 1182/2/3/1
0.0250 1182/2/3/2
0.0150 1182/2/4/1
1182/2/4/2
0.0160
0.0200 1178/1/1
0.0080 1178/1/2
0.0080 1178/1/3
0.0100 1178/1/4
0.0100 1178/1/5
0.0100 1178/1/6
1178/1/7
0.0100
0.0200 1178/1/8
0.0080 1178/1/9
0.0080 1178/1/10
0.0790 1178/2/1/1
0.0040 1178/2/1/2
0.0040 1178/2/1/3
0.0140 1178/2/1/4
0.0140 1178/2/1/5
1178/2/1/6
0.0140
0.0140 1178/2/1/7
0.0140 1178/2/1/8
0.0140 1178/2/1/9
0.0050 1178/2/1/10
0.0050 1178/2/1/11
0.0050 1178/2/1/12
0.0050 1178/2/1/13
0.0060 1178/2/1/14
0.0100 1178/2/1/15
0.0100 1178/2/3/2
0.0100 1178/2/3/3
0.0100 1178/2/4/2
0.0100 1178/2/4/3
0.0080 1179/2
0.2250 1171
0.5010 1222
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन (4)
धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी (3)
लाईन के निर्माण हेतु. रीवा-सीधी नई रेल उपमुख्य अभियंता (निर्माण ) पश्चिम मध्य रेलवे, जबलपुर.
6597
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 14 जुलाई 2023
भाग 1 ]
(4)
(3)
(2)
(1)
1.4490
1225
0.2530
1226
0.0100
1216
0.0140
1181/1
0.0120
1181/2/1
0.0100
1181/2/2
0.0150
1181/2/3
0.0100
1181/2/4
0.0100
1181/2/5
0.0100
1181/2/6
0.0100
1181/2/7
0.0100
1181/2/8
0.0100
1181/2/9
0.0100
1181/2/10
0.0120
1181/2/11
1223/1
1223/2
1223/3
1223/4
0.0400
1223/5
1223/6
1223/7
1223/8
1223/9
1223/10
0.0400
1215
3.2350
कुल योग
2. भूमि का नक्शा ( प्लान ) उपखण्ड अधिकारी , गोपद बनास के कार्यालय में देखा जा सकता है.
क्र. 545- भू-अर्जन-2023. - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 2 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 4 ) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि- अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय , की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 3 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है.
यह परियोजना आम जनता के व्यापक एवं दूरगामी हितों से सम्बद्ध है तथा यह कार्य ललितपुर - सिंगरौली रेल लाईन निर्माण कार्य का भाग है, जो भारत सरकार द्वारा मूलतः वर्ष 1997-98 में स्वीकृत हुआ है. यह अर्जन की कार्यवाही रेखिक दिशा में हो रही है तथा इसमें क्षेत्र में परिवारों का विस्थापन कम संख्या में होगा. अतः इसमें उपर्युक्त कारणों से इसमें सामाजिक समाघात के निर्धारण अध्ययन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है :-
अनुसूची
(1) भूमि का वर्णन :-
(क) जिला- सीधी
(ख) तहसील- गोपद बनास 6598
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 14 जुलाई 2023
(ग) ग्राम- विसैधाटोला
(घ) पटवारी हल्का का नाम व नम्बर-जोगीपुर दक्षिण
(ङ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल- रकबा 2.1170 हेक्टेयर.
अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा ( हे. में. )
(2) खसरा नम्बर (1)
0.0500 111
0.0980 112
113/1
113/2
0.3200 113/3
113/4
113/5
113/6
114/1
114/2
114/3
0.2440 114/4
114/5
0.206 115/1
116/1
0.1500 117
0.1100 284/1/1
284/1/2
284/1/3
284/2/1
284/2/2
284/2/3
0.0750 284/2/4
284/3
284/4/1
284/4/2
0.0240 285/1
285/2
0.0050 285/2/2
0.0040 285/2/3
0.0160
0.0240 285/3
285/4
0.0050 286/1
0.0030
0.0030 286/2
0.0030 286/3
0.0030 286/4
0.0030 286/5
286/6
0.0030
0.0030 286/7
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(3)
(4)
रीवा-सीधी नई रेल लाईन के निर्माण हेतु.
उपमुख्य अभियंता (निर्माण) पश्चिम मध्य रेलवे, जबलपुर 6599
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 जुलाई 2023
भाग 1 ]
(4)
(3)
(2)
(1)
0.0540
उपमुख्य अभियंता (निर्माण )
287/1
0.0430
रीवा-सीधी नई रेल लाईन के निर्माण हेतु.
पश्चिम मध्य रेलवे , जबलपुर.
287/2
0.0430
287/3
0.0430
287/4
0.0210
288/1/1
0.0410
288/1/2
0.0430
288/1/3
0.0430
288/1/4
0.0010
288/2
0.0900
289
290/1
290/2
0.0480
290/3
290/4
290/5
290/6
291/1
291/2
291/3
0.0330
291/4
291/5
291/6
291/7
0.0500
293
299/1
299/2
0.0420
299/3
299/4
299/5
283
0.1000
0.0400
297
0.0200
300
0.0100
303
2.1170
कुल योग
2. भूमि का नक्शा ( प्लान ) उपखण्ड अधिकारी , गोपद बनास के कार्यालय में देखा जा सकता है.
सीधी, दिनांक 24 जून 2023
क्र. 511 -भू-अर्जन-2023.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदिर्शता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन :-
(क) जिला- सीधी
(ख ) तहसील- चुरहट 6600
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 14 जुलाई 2023
(ग) ग्राम- भितरी
(घ ) पटवारी हल्का का नाम व नंबर-भितरी
(ङ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल- रकबा 0.092 हेक्टेयर.
खसरा नम्बर
कुल रकबा (हेक्टर में )
(2)
(1)
0.170 283/1
0.052 285/1
0.222 निजी भूमि का योग
टिप्पणी
अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(4)
(3)
0.040
0.052
रामरूप पिता भागीरथी रामरूप पिता भागरथी
0.092
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है. - रीवा सीधी नई रेल लाईन हेतु .
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) उपखण्ड अधिकारी चुरहट/ रामपुर नैकिन के कार्यालय में देखा जा सकता है.
क्र. 519 - भू- अर्जन-2023.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 2 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 4 ) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 3 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है.
यह परियोजना आम- जनता के व्यापक एवं दूरगामी हितों से सम्बद्ध है तथा यह कार्य ललितपुर - सिंगरौली रेल लाईन निर्माण कार्य का भाग है , जो भारत सरकार द्वारा मूलतः वर्ष 1997-98 में स्वीकृत हुआ है. यह अर्जन की कार्यवाही रेखिक दिशा में हो रही है तथा इसमें क्षेत्र में परिवारों का विस्थापन कम संख्या में होगा. अतः इसमें उपर्युक्त कारणों से इसमें सामाजिक समाघात के निर्धारण अध्ययन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है :-
( 1 ) भूमि का वर्णन :-
(क) जिला-सीधी
(ख) तहसील- चुरहट
(ग) ग्राम- पचोखर
अनुसूची
(घ) पटवारी हल्का का नाम व नंबर- पचोखर
(ङ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल- रकबा 0.063 हेक्टेयर.
खसरा नम्बर
कुल रकबा ( हे . में. )
(2) (1)
3187/1
0.071
0.071 निजी भूमि का योग
टिप्पणी अर्जित रकबा (हे . में. )
(3)
(4)
0.063
निजी भूमि
0.063
भूमि का नक्शा ( प्लान ) उपखण्ड अधिकारी, चुरहट/रामपुर नैकिन के कार्यालय में देखा जा सकता है.
6601
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 जुलाई 2023
भाग 1 ]
क्र. 521 - भू- अर्जन- 2023.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 2 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (4 ) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि- अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 3 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है.
यह परियोजना आम - जनता के व्यापक एवं दूरगामी हितों से सम्बद्ध है तथा यह कार्य ललितपुर - सिंगरौली रेल लाईन निर्माण कार्य का भाग है, जो भारत सरकार द्वारा मूलतः वर्ष 1997-98 में स्वीकृत हुआ है. यह अर्जन की कार्यवाही रेखिक दिशा में हो रही है तथा इसमें क्षेत्र में परिवारों का विस्थापन कम संख्या में होगा. अतः इसमें उपर्युक्त कारणों से इसमें सामाजिक समाघात के निर्धारण अध्ययन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है :-
(1 ) भूमि का वर्णन :-
जिला-सीधी
(क)
(ख) तहसील- चुरहट
(ग ) ग्राम- शिवपुरवा
अनुसूची
(घ ) पटवारी हल्का का नाम व नंबर- शिवपुरवा
निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल- रकबा 0.440 हेक्टेयर.
(ङ)
कुल रकबा ( हे. में. )
(2) खसरा नम्बर (1)
0.014 58/1
0.925 53/1
0.326 48/1
0.311 74/1
0.198 73/1/1
0.199 732/1
0.198 73/3/1
0.209 73/4/1
0.163 75/1/1
0.171 75/2/1
1.162 75/3/1
0.031 80/1
0.019 83/1
2.943 86/1
0.018 54/1/1
0.018 54/2/1
0.008 54/3/1
0.017 54/4/1
6.933 निजी भूमि का योग
टिप्पणी
अर्जित रकबा ( हे. में. )
(4)
(3)
0.015
निजी भूमि
0.100
निजी भूमि
0.026
निजी भूमि
0.041
निजी भूमि
0.074
निजी भूमि
0.076
निजी भूमि
निजी भूमि 0.026
निजी भूमि 0.014
0.043
निजी भूमि
निजी भूमि 0.025
0.440
भूमि का नक्शा ( प्लान ) उपखण्ड अधिकारी , चुरहट/ रामपुर नैकिन के कार्यालय में देखा जा सकता है, [भाग 1 6602
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 जुलाई 2023
क्र. 517- भू- अर्जन-2023.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 2 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 4 ) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा , इस आशय , की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 3 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है.
यह परियोजना आम जनता के व्यापक एवं दूरगामी हितों से सम्बद्ध है तथा यह कार्य ललितपुर - सिंगरौली रेल लाईन निर्माण कार्य का भाग है, जो भारत सरकार द्वारा मूलतः वर्ष 1997-98 में स्वीकृत हुआ है . यह अर्जन की कार्यवाही रेखिक दिशा में हो रही है तथा इसमें क्षेत्र में परिवारों का विस्थापन कम संख्या में होगा. अतः इसमें उपर्युक्त कारणों से इसमें सामाजिक समाघात के निर्धारण अध्ययन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है :-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन :-
(क) जिला- सीधी
(ख ) तहसील- चुरहट
(ग) ग्राम- गन्नौड़ 234
(घ) पटवारी हल्का का नाम व नंबर- भेलकी
(ङ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल- रकबा 0.108 हेक्टेयर.
टिप्पणी
अर्जित
खसरा
नम्बर
रकबा ( हे. में. )
कुल रकबा ( हे . में. )
(4) (1)
(2)
(3)
0.480
0.084
484
निजी भूमि
0.024
0.040
487
0.108
0.520
निजी भूमि का योग
2. भूमि का नक्शा ( प्लान ) उपखण्ड अधिकारी , चुरहट/ रामपुर नैकिन के कार्यालय में देखा जा सकता है.
क्र. 523 - भू- अर्जन-2023 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 2 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 4 ) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि- अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा . राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 3 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है.
यह परियोजना आम जनता के व्यापक एवं दूरगामी हितों से सम्बद्ध है तथा यह कार्य ललितपुर - सिंगरौली रेल लाईन निर्माण कार्य का भाग है , जो भारत सरकार द्वारा मूलतः वर्ष 1997-98 में स्वीकृत हुआ है. यह अर्जन की कार्यवाही रेखिक दिशा में हो रही है तथा इसमें क्षेत्र में परिवारों का विस्थापन कम संख्या में होगा. अतः इसमें उपर्युक्त कारणों से इसमें सामाजिक समाघात के निर्धारण अध्ययन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन : -
(क) जिला- सीधी 6603
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 जुलाई 2023
भाग 1 ]
(ख) तहसील- चुरहट
(ग) ग्राम - बड़खरा 739
(घ) पटवारी हल्का का नाम व नंबर- बड़खरा 739
(ङ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल- रकबा 0.545 हेक्टेयर.
कुल
रकबा ( हे. में. ) खसरा नम्बर
(2) (1)
0.090 510
0.270
497
0.220 282
0.030 284
0.040 285
0.040 286
0.295 294/1
0.295 294/2
0.453 315/1
0.200 313
0.050 325/1/1
0.010 325/1/2
0.010 325/1/3
0.010 325/1/4
0.010 325/1/5
0.010 325/1/6
0.010 325/1/7
0.010 325/1/8
0.010 325/1/9
0.010 325/1/10
0.140 325/2
0.130 325/3
0.170 109/1
0.070 109/2/1
0.070 109/2/2
0.080
109/3
0.020 109/4/1
0.020 109/4/2
0.290 73/1
0.096 73/1/1/1
0.100 73/3/1/1
0.745 75/1/1/1
0.775 75/1/2
0.156 124/1/1
4.935
निजी भूमि का योग
टिप्पणी
अर्जित
(4)
रकबा (हे. में. ) (3)
0.006
निजी भूमि
0.021
निजी भूमि
0.020
निजी भूमि
0.013
निजी भूमि
0.016
निजी भूमि
0.002
निजी भूमि
निजी भूमि
0.017
निजी भूमि
0.180
निजी भूमि
0.004
निजी भूमि
0.073
0.035
0.075
0.045
0.038
0.545
2. भूमि का नक्शा ( प्लान ) उपखण्ड अधिकारी, चुरहट/ रामपुर नैकिन के कार्यालय में देखा जा सकता है .
6604
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 14 जुलाई 2023
क्र. 525 - भू- अर्जन-2023 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 2 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 4 ) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा , इस आशय, की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 3 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है.
यह परियोजना आम जनता के व्यापक एवं दूरगामी हितों से सम्बद्ध है तथा यह कार्य ललितपुर - सिंगरौली रेल लाईन निर्माण कार्य का भाग है, जो भारत सरकार द्वारा मूलतः वर्ष 1997-98 में स्वीकृत हुआ है . यह अर्जन की कार्यवाही रेखिक दिशा में हो रही है तथा इसमें क्षेत्र में परिवारों का विस्थापन कम संख्या में होगा. अतः इसमें उपर्युक्त कारणों से इसमें सामाजिक समाघात के निर्धारण अध्ययन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन : -
(क) जिला-सीधी
(ख) तहसील- चुरहट
(ग) ग्राम - चिलरी कला
(घ) पटवारी हल्का का नाम व नंबर- चिलरी कला
(ङ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल- रकबा 0.212 हेक्टेयर .
टिप्पणी
रकबा ( हे . में. )
कुल रकबा ( हे . में. )
(2)
अर्जित (3)
खसरा नम्बर (1)
(4)
439/1
0.266
0.212
निजी भूमि
0.266
0.212
निजी भूमि का योग
2. भूमि का नक्शा ( प्लान ) उपखण्ड अधिकारी , चुरहट/ रामपुर नैकिन के कार्यालय में देखा जा सकता है .
क्र. 527 - भू-अर्जन-2023.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 2 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 4 ) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन , पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 3 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है.
यह परियोजना आम जनता के व्यापक एवं दूरगामी हितों से सम्बद्ध है तथा यह कार्य ललितपुर - सिंगरौली रेल लाईन निर्माण कार्य का भाग है , जो भारत सरकार द्वारा मूलतः वर्ष 1997-98 में स्वीकृत हुआ है . यह अर्जन की कार्यवाही रेखिक दिशा में हो रही है तथा इसमें क्षेत्र में परिवारों का विस्थापन कम संख्या में होगा. अतः इसमें उपर्युक्त कारणों से इसमें सामाजिक समाघात के निर्धारण अध्ययन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन : -
(क) जिला- सीधी
(ख) तहसील- चुरहट
(ग ) ग्राम- पड़खुरी
( घ ) पटवारी हल्का का नाम व नंबर- पड़खुरी
(ङ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल- रकबा 0.033 हेक्टेयर.
भाग 1 ]
6605
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 14 जुलाई 2023
खसरा नम्बर
कुल रकबा (हे . में. )
(1)
(2)
3363/1
0.023
3348
0.150
3315
0.300
0.473 निजी भूमि का योग
अर्जित
टिप्पणी
रकबा (हे . में. )
(3)
(4)
0.023
निजी भूमि
0.004
निजी भूमि
0.006
निजी भूमि
0.033
2. भूमि का नक्शा ( प्लान) उपखण्ड अधिकारी , चुरहट/ रामपुर नैकिन के कार्यालय में देखा जा सकता है.
क्र. 529- भू-अर्जन-2023.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 2 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 4 ) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा , इस आशय , की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 3 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है.
यह परियोजना आम जनता के व्यापक एवं दूरगामी हितों से सम्बद्ध है तथा यह कार्य ललितपुर - सिंगरौली रेल लाईन निर्माण कार्य का भाग है , जो भारत सरकार द्वारा मूलतः वर्ष 1997-98 में स्वीकृत हुआ है . यह अर्जन की कार्यवाही रेखिक दिशा में हो रही है तथा इसमें क्षेत्र में परिवारों का विस्थापन कम संख्या में होगा. अतः उपर्युक्त कारणों से इसमें सामाजिक समाघात के निर्धारण अध्ययन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है :-
( 1 ) भूमि का वर्णन :-
(क) जिला- सीधी
(ख ) तहसील- चुरहट
(ग) ग्राम-सांड़ा
( घ) पटवारी हल्का का नाम व नंबर- सांड़ा अनुसूची
(ङ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल- रकबा 0.748 हेक्टेयर.
खसरा
कुल
रकबा (हे . में. ) नम्बर (1)
(2)
28/1
0.030
28/2
0.040
54/2
0.022
63/1/1
0.402
63/2
0.410
63/4
0.150
64/1/1
0.1001
64/2/1
0.099
64/2/3
0.010
65/1
0.007
65/3
0.005
73/1
0.046
74/1
0.014 अर्जित
टिप्पणी
रकबा ( हे. में. )
(3)
(4)
निजी भूमि
0.024
निजी भूमि
0.014
निजी भूमि
निजी भूमि
0.042
निजी भूमि
निजी भूमि
निजी भूमि
0.080
निजी भूमि
निजी भूमि
निजी भूमि
0.002
निजी भूमि
0.036
निजी भूमि
0.014
निजी भूमि 6606
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 जुलाई 2023
(1) (2) (3) (4)
74/3 0.080 0.014 निजी भूमि
76/1/1 0.090 0.060 निजी भूमि
77/1 0.185 0.105 निजी भूमि
78/1 0.060 निजी भूमि
0.048
78/2 0.070 निजी भूमि
79/1 0.029 0.029 निजी भूमि
80/1 0.094 0.084 निजी भूमि
81 0.130 0.005 निजी भूमि
138 0.020 0.010 निजी भूमि
139 0.030 0.005 निजी भूमि
140 0.080 0.055 निजी भूमि
141/1 0.038 0.038 निजी भूमि
142/1 0.031 0.031 निजी भूमि
143/1 0.005 0.005 निजी भूमि
144/1 0.006 0.006 निजी भूमि
145/1 0.013 0.013 निजी भूमि
150/2 0.008 0.008 निजी भूमि
259/1 0.040 निजी भूमि
0.034
259/3 0.394 निजी भूमि
निजी भूमि का योग 2.738 0.748
2. भूमि का नक्शा ( प्लान ) उपखण्ड अधिकारी, चुरहट/ रामपुर नैकिन के कार्यालय में देखा जा सकता है.
क्र. 531 - भू-अर्जन-2023 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 2 ) में वर्णित
भूमि की, अनुसूची के खाने (4 ) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना
है. अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की
उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा , इस आशय , की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस
अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई
संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची
के खाने (3 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है .
यह परियोजना आम जनता के व्यापक एवं दूरगामी हितों से सम्बद्ध है तथा यह कार्य ललितपुर - सिंगरौली रेल लाईन निर्माण कार्य का
भाग है , जो भारत सरकार द्वारा मूलतः वर्ष 1997-98 में स्वीकृत हुआ है . यह अर्जन की कार्यवाही रेखिक दिशा में हो रही है तथा इसमें
क्षेत्र में परिवारों का विस्थापन कम संख्या में होगा. अतः उपर्युक्त कारणों से इसमें सामाजिक समाघात के निर्धारण अध्ययन की आवश्यकता
प्रतीत नहीं होती है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन :-
(क) जिला-सीधी
(ख ) तहसील- रामपुर नैकिन
(ग) ग्राम- झलवार
( घ ) पटवारी हल्का का नाम व नंबर-झलवार
(ङ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल- रकबा 0.798 हेक्टेयर.
खसरा कुल अर्जित टिप्पणी
नम्बर रकबा (हे. में. ) रकबा ( हे. में. )
(1) (2) (3) (4)
203/1 0.008 0.008 निजी भूमि
215/1 0.234 0.030 निजी भूमि
भाग 1 ]
6607
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 14 जुलाई 2023
(1)
(2)
290/1
0.0853
292/1
0.374
314/1/1
0.080
314/1/2
0.306
315/1
0.004
326/1
0.231
0.067 453/1
459/1
0.140
458/1
0.303
0.200 603/1
572/1
0.006
552/1
0.029
0.240 613/1
798/1
0.141
820/1
0.978
822/1/1
0.038
822/1/2
0.039
822/1/3
0.039
822/1/4
0.038
4.348 निजी भूमि का योग
(3)
(4)
0.033
निजी भूमि
0.054
निजी भूमि
0.030
निजी भूमि
0.030
निजी भूमि
0.004
निजी भूमि
0.041
निजी भूमि
0.032
निजी भूमि
0.100
निजी भूमि
0.103
निजी भूमि
0.021
निजी भूमि
0.006
निजी भूमि
0.024
निजी भूमि
0.160
निजी भूमि
0.026
निजी भूमि
0.032
निजी भूमि
निजी भूमि
0.064
निजी भूमि
निजी भूमि
निजी भूमि
0.798
2. भूमि का नक्शा ( प्लान ) उपखण्ड अधिकारी, चुरहट/ रामपुर नैकिन के कार्यालय में देखा जा सकता है .
क्र. 533 - भू- अर्जन-2023.- चूंकि, राज्य शामन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) मे ( 2 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (4 ) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन , पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा , इस आशय , की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 3 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है.
यह परियोजना आम जनता के व्यापक एवं दूरगामी हितों से सम्बद्ध है तथा यह कार्य ललितपुर - सिंगरौली रेल लाईन निर्माण कार्य का भाग है , जो भारत सरकार द्वारा मूलतः वर्ष 1997-98 में स्वीकृत हुआ है. यह अर्जन की कार्यवाही रेखिक दिशा में हो रही है तथा इसमें क्षेत्र में परिवारों का विस्थापन कम संख्या में होगा. अतः इसमें उपर्युक्त कारणों से सामाजिक समाघात के निर्धारण अध्ययन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है :-
( 1 ) भूमि का वर्णन :-
(क) जिला- सीधी
(ख ) तहसील- चुरहट
(ग) ग्राम- बड़खरा 735 अनुसूची
(घ) पटवारी हल्का का नाम व नंबर- बड़खरा 735
(ङ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल- रकबा 0.240 हेक्टेयर.
खसरा
कुल
नम्बर
रकबा ( हे. में. )
(1)
(2)
384/2/1/1
0.400
384/3/1
1.892
2.292 निजी भूमि का योग
अर्जित
टिप्पणी
रकबा ( हे . में. )
(3)
(4)
0.110
निजी भूमि
0.130
निजी भूमि
0.240
2. भूमि का नक्शा ( प्लान) उपखण्ड अधिकारी , चुरहट/रामपुर नैकिन के कार्यालय में देखा जा सकता है.
6608
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 14 जुलाई 2023
[भाग 1
क्र. 535 - भू-अर्जन-2023.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 3 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 4 ) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन , पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (4 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है.
यह परियोजना आम - जनता के व्यापक एवं दूरगामी हितों से सम्बद्ध है तथा यह कार्य ललितपुर- सिंगरौली रेल लाईन निर्माण कार्य का भाग है, जो भारत सरकार द्वारा मूलतः वर्ष 1997-98 में स्वीकृत हुआ है . यह अर्जन की कार्यवाही रेखिक दिशा में हो रही है तथा इसमें क्षेत्र में परिवारों का विस्थापन कम संख्या में होगा. अतः उपर्युक्त कारणों से इसमें सामाजिक समाघात के निर्धारण अध्ययन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है :-
( 1 ) भूमि का वर्णन : -
(क) जिला-सीधी
(ख ) तहसील- चुरहट
(ग) ग्राम- बड़ोखर
अनुसूची
(घ) पटवारी हल्का का नाम व नम्बर- बड़ोखर -10
(ङ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल- रकबा 0.180 हेक्टेयर.
खसरा
नम्बर (1)
कुल रकबा ( हे. में. ) (2)
2.520 8
2.520 निजी भूमि का योग
टिप्पणी
अर्जित रकबा ( हे. में. ) (3)
(4)
0.180
ललितपुर- सिंगरौली रेल लाईन निर्माण हेतु
0.180
2. भूमि का नक्शा ( प्लान ) उपखण्ड अधिकारी , चुरहट/ रामपुर नैकिन के कार्यालय में देखा जा सकता है .
सीधी, दिनांक 27 जून 2023
क्र. 541 - भू- अर्जन-2023.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 3 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (4 ) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (4 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है.
यह परियोजना आम जनता के व्यापक एवं दूरगामी हितों से सम्बद्ध है तथा यह कार्य ललितपुर- सिंगरौली रेल लाईन निर्माण कार्य का भाग है , जो भारत सरकार द्वारा मूलतः वर्ष 1997-98 में स्वीकृत हुआ है . यह अर्जन की कार्यवाही रेखिक दिशा में हो रही है तथा इसमें क्षेत्र में परिवारों का विस्थापन कम संख्या में होगा. अतः उपर्युक्त कारणों से इसमें सामाजिक समाघात के निर्धारण अध्ययन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है :-
(1 ) भूमि का वर्णन :-
(क) जिला- सीधी
(ख ) तहसील- चुरहट
(ग) ग्राम-टीकट कला अनुसूची
(घ ) पटवारी हल्का का नाम व नम्बर- टीकट कला भाग 1 ]
6609
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 जुलाई 2023
(ङ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल- रकबा 1.062 हेक्टेयर.
खसरा कुल अर्जित टिप्पणी
नम्बर रकबा (हे. में. ) रकबा ( हे. में. )
(1) (2) (3) (4)
2110/1/1/1 0.030 निजी भूमि
2110/1/1/2 0.025 निजी भूमि
2110/1/1/3 0.025 निजी भूमि
2110/1/1/4 0.025 निजी भूमि
2110/1/1/5 0.030 निजी भूमि
2110/1/1/6 0.025 निजी भूमि
2110/1/2 0.030 निजी भूमि
2110/1/3 0.030 निजी भूमि
2110/1/4 0.030 निजी भूमि
2110/2/1/1 0.030 निजी भूमि
2110/2/1/2 0.030 निजी भूमि
2110/2/1/3 0.030 निजी भूमि
2110/2/1/4 0.030 0.860 निजी भूमि
2110/2/1/5 0.030 निजी भूमि
2110/2/1/6 0.030
2110/2/1/7 0.030 निजी भूमि
2110/2/1/8 0.030 निजी भूमि
2110/2/1/9 0.030 निजी भूमि
2110/2/3 0.030 निजी भूमि
2110/3/1 0.150 निजी भूमि
2110/3/2 0.030 निजी भूमि
2110/3/4 0.030 निजी भूमि
2110/3/5 0.030 निजी भूमि
2110/3/6 0.030 निजी भूमि
2110/3/7 0.030 निजी भूमि
2110/3/8 0.030 निजी भूमि
2110/3/9 0.030 निजी भूमि
2110/3/10 0.030 निजी भूमि
2233/1/1 0.096 निजी भूमि
2233/2/1 0.366 निजी भूमि
2233/3/1 0.365 0.172 निजी भूमि
2233/4/1 0.375 निजी भूमि
2233/5/1 0.375 निजी भूमि
2233/6/1 0.375 निजी भूमि
2236/1/1/1 1.395 निजी भूमि
2236/1/2/1/1 0.620 निजी भूमि
0.030
2236/1/2/3/1 0.590 निजी भूमि
2236/1/2/2/1 0.590 निजी भूमि
निजी भूमि का योग 6.087 1.062
2. भूमि का नक्शा ( प्लान ) उपखण्ड अधिकारी , चुरहट/ रामपुर नैकिन के कार्यालय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, साकेत मालवीय , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
6610
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 जुलाई 2023
कार्यालय , आयुक्त, भू- अभिलेख , मध्यप्रदेश
ग्वालियर, दिनांक 6 जुलाई 2023
मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता भू- सर्वेक्षण तथा भू- अभिलेख नियम , 2020
प्रारुप बारह
(नियम 10 देखिए)
भू-सर्वेक्षण का प्रारंभ
क्र. 733 - भू- सर्वेक्षण - 18047-2023 .- मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता ( भू- सर्वेक्षण तथा भू- अभिलेख ) नियम, 2020 के नियम 10 के साथ पठित मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता , 1959 ( क्रमांक 20 सन् 1959 ) की धारा 64 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, आयुक्त, भू- अभिलेख, मध्यप्रदेश , एतद्वारा यह अधिसूचित करते हैं कि नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम ( 6 ) में वर्णित क्षेत्र में, भू- सर्वेक्षण के अधीन लिये गऐ हैं : -
तहसील
जिला
सरल क्रमांक
(3) (1)
(2)
तानसेन 1
ग्वालियर
अनुसूची
ग्राम / नगर
पटवारी हल्का क्रमांक / सेक्टर क्रमांक
भू- सर्वेक्षण के अधीन लिये गये क्षेत्र (6)
(5)
(4)
12
मूल ग्राम-टिहोला मजरा-काशीपुर
ग्राम का सम्पूर्ण क्षेत्र ( आबादी क्षेत्र कोछोड़कर) .
अखिलेश कुमार जैन, संयुक्त आयुक्त.
6611
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 जुलाई 2023
भाग 1 ]
राजस्व विभाग
कार्यालय , कलेक्टर , जिला सीधी मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
क्र. -513- भू-अर्जन-2023
सीधी, दिनांक 24 जून 2023
चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रति कर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है ।
-: अनुसूची:-
(1) भूमिकावर्णन-
(क) जिला
(ख) तहसील
(ग) ग्राम
(घ)पटवारी हल्का का नाम व नम्बर
(ड.) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल
क्रमांक खसरा नम्बर
अर्जित रकवा हे ० में
3
2
1
0.145 01
7/2
0.156
10
02
0.136
11
03
0.135
12
04
0.045
35
05
सीधी
चुरहट
चदैनिया
चदैनिया
रकवा 3.493 हे ०
टिप्पणी
4
सत्यनारायण पिता रघुनाथ गुप्ता
विष्णुदेव सिंह पिता राजधारी सिंह
राजेन्द्र सिंह पिता इन्द्रबहादुर सिंह
शिवबली पिता इन्द्रबहादुर सिंह
गौरव सिंह , प्रणव सिंह , अजीत सिंह , ज्योती सिंह पिता रामकुमार सिह, मु. सुमन सिंह पति रामकुमार सिंह , श्यामकुमार सिंह पिता अनन्तप्रताप सिंह
0.045
36
06
पार्वती देवी पत्नी जनार्दन प्रसाद ब्रा 0 1/3 , सुधा पिता जनार्दन प्रसाद 1/3, सुनीता पिता जनार्दन प्रसाद 1/3
0.290
88
07
मु. सविता सिंह पति गोविन्द नारायण सिंह , अनिरूद्ध सिंह, चन्द्रपाल सिंह, भूपेन्द्र सिंह पिता अखण्ड प्रताप सिंह , मु . गायत्री सिंह पति छोटेलाल सिंह, समशेर बहादुर सिंह, संजीव कुमार सिंह , सुखेन्द्र सिंह पिता छोटेलाल सिंह, मु . अर्चना पति सन्तोष कुमार सिंह , साक्षी , अमन पिता सन्तोष कुमार सिंह 6612
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 14 जुलाई 2023
टिप्पणी
क्रमांक खसरा नम्बर
अर्जित रकवा हे० में
4
3
2
1
0.032
89
08
मु. सविता सिंह पति गोविन्द नारायण सिंह, अनिरूद्ध सिंह , चन्द्रपाल सिंह, भूपेन्द्र सिंह पिता अखण्ड प्रताप सिंह, मु. गायत्री सिंह पति छोटेलाल सिंह , समशेर बहादुर सिंह , संजीव कुमार सिंह, सुखेन्द्र सिंह पिता छोटेलाल सिंह, मु . अर्चना पति सन्तोष कुमार सिंह , साक्षी , अमन पिता सन्तोष कुमार सिंह
0.925
94
09
मु. सुशीला सिंह पति सन्तोष सिंह, अशोक सिंह, नारेन्द्र सिंह , अवधेश सिंह, अजय प्रताप सिंह पिता सन्तोष सिंह , माया सिंह पत्नी अवधेश सिंह, पुनीत, अंजुल पिता अविधेश सिंह
0.175
95
10
सम्पति कुमार सिंह, जगमोहन सिंह पिता आनन्द प्रताप सिंह , कल्याण सिंह , दिनेश सिंह पिता मनमोहन सिंह, राज कुमारी सिंह पति छोटेलाल सिंह , सविता पति शिवलाल , जागेन्द्र , योगेन्द्र पिता शिवलाल सिंह , मु. उर्मिला पति जय नारायण सिंह, अजय , प्रिन्स पिता जय नारायण सिंह , मु. सविता बेवा शिवनारायण, पंकज, अंकित पिता शिवनारायण सिंह
0.055
96
11
सम्पति कुमार सिंह, जगमोहन सिंह पिता आनन्द प्रताप सिंह , कल्याण सिंह , दिनेश सिंह पिता मनमोहन सिंह , राज कुमारी सिंह पति छोटेलाल सिंह , सविता पति शिवलाल , जागेन्द्र , योगेन्द्र पिता शिवलाल सिंह, मु. उर्मिला पति जय नारायण सिंह , अजय , प्रिन्स पिता जय नारायण सिंह, मु . सविता बेवा शिवनारायण, पंकज , अंकित पिता शिवनारायण सिंह
नारेन्द्र सिंह पिता सन्तोष सिंह
0.042
12
100
0.037
109/1
13
विष्णुपाल सिंह पिता विजय बहादुर सिंह
0.039
109/3
14
भगवान सिंह, उमेश सिंह, पुष्पेन्द्र सिंह पिता ददूलाल सिंह
0.115
109/4/1
विवेश कुमार सिंह पिता सत्यवान सिंह
15
0.135
109/4/2
मनीश कुमार सिंह पिता सत्यवान सिंह
16
0.030
110/1/1
17
विमला सिंह बेवा गरू प्रसन्न सिंह, रूचि सिंह पिता गुरू प्रसन्न सिंह
0.022
110/1/2
अमित कुमार सिंह पिता हरिनन्दन सिंह
18
अरूण सिंह पिता हीरालाल सिंह
0.016
19 110/1/3
0.006
ओंकार सिंह पिता फुलेल सिंह
20 110/1/4
रामरगीले सिंह पिता हीरालाल सिंह
0.001
110/1/5
21
रुस्तम सिंह पिता सियाराम सिंह
0.098
110/2/1
22
किशन सिंह पिता सियाराम सिंह
0.070
23 110/2/2
0.097
प्रकाश सिंह पिता राजभान सिंह
24 110/3/1
प्रिंस सिंह पिता राजभान सिंह
0.100
25 110/3/2 6613
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 14 जुलाई 2023
भाग 1 ]
टिप्पणी
क्रमांक खसरा नम्बर
अर्जित रकवा हे० में
4
3
2
1
0.009
26 111/1/1
सियाराम सिंह पिता लाल बहादुर सिंह
रूस्तम सिंह पिता सियाराम सिंह
0.028
27 111/1/2
किशन सिंह पिता सियाराम सिंह
0.031
111/1/3
28
136/2 0.002
29
विनय कुमार पिता रामविशाल ब्रा ०
30 137/1/1 0.172 अवधेश प्रसाद पिता रामलखन ब्रा 0 1/6 , मीरा पत्नी आत्माराम शुक्ला
1/6 , मुनिमहेश पिता रामलखन ब्रा ० 1/6 , दसोदिया पत्नी सुदामाराम
ब्रा0 1/2
31 137/1/2 0.039
बीरेश पिता रावेन्द्र सिंह बाघेल
0.038
137/1/3
32
विवेक शुक्ला पिता अवधेश शुक्ला
रमेश सिंह पिता रावेन्द्र सिहं बाघेल
33 137/1/4 0.009 34 137/1/5 0.009
अभिमन्यू सिंह पिता कृष्ण प्रताप सिंह
0.009
35 137/1/6
दिलीप शुक्ला पिता अवधेश शुक्ला
प्रवेश पिता मदन ब्रा ०
137/2 0.170
36
0.028
139/3
37
अवधेश प्रसाद पिता रामलखन ब्रा ० 1/6 , मीरा पत्नी आत्माराम शुक्ला 1/6 , मुनिमहेश पिता रामलखन ब्रा 0 1/6 , दसोदिया पत्नी सुदामा ब्रा ० 1/2
0.001
139/4/1
38
रामरती पति रामविशाल 1/6 , भैयालाल पिता रामविशाल 1/6 , मदनलाल पिता रामविशाल 1/6 , हीरालाल पिता रामविशाल 1/6 , विनय कुमार पिता रामविशाल 1/6 , दिनेश कुमार पिता रामविशाल 1/6
139/4/2 0.001
39
रामरती पति रामविशाल 1/6 , भैयालाल पिता रामविशाल 1/6 , मदनलाल पिता रामविशाल 1/6 , हीरालाल पिता रामविशाल 1/6, विनय कुमार पिता रामविशाल 1/6 , दिनेश कुमार पिता रामविशाल 1/6
3.493
निजी भूमि का योग
2. सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- रीवा- सीधी नई रेल लाईन हेतु ।
3. भूमि का नक्शा (प्लान ) उपखण्ड अधिकारी चुरहट/रामपुर नैकिन के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
[ भाग 1 6614
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 जुलाई 2023
क्र. -515-भू-अर्जन-2023
चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रति कर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है ।
-: अनुसूची:-
(1 ) भूमिकावर्णन-
सीधी
(क) जिला
चुरहट
(ख) तहसील
टकटैया
(ग) ग्राम
टकटैया
(घ)पटवारी हल्का का नाम व नम्बर
रकवा 1.831 हे ०
(ड. ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल
टिप्पणी
क्रमांक खसरा नम्बर
अर्जित रकवा हे ० में
4
1
3
2
591/1
01
0.001
संतमुनि पिता राममिलन ब्रा ०
02
0.001
592/1
लाल बहादुर पिता इन्दभान पटेल
0.001
03
593/1
मनबसुआ बेवा सोभनाय , चन्द्रकलिया, कुसुमी, सविता, अर्चना, गीता, राकेश पिता सोभनाथ , आशा बेवा पत्नी विकास , यज्ञनारायण, जगदीश पिता जगन्नाथ , लल्ली बेवा हरिप्रसाद , रीना , श्यामवती पिता हरिप्रसाद
पटेल
594/1 0.014
04
मोतीलाल पिता सुदर्शन पटेल
रामनिवास पिता शिवराज पटेल
596/1
0.001
05
06
0.025
598/1
मोतीलाल पिता सुदर्शन पटेल
0.038
599/1
07
धर्मदास , विषर्जन , राजमणि, पिता रामकुमार पटेल
0.020
600
08
धर्मदास , विषर्जन , राजमणि, पिता रामकुमार पटेल
0.020
रामशिरोमणि पिता मोलई प्रसाद कोल
601
09
0.020
602
10
मनबसुआ बेवा सोभनाथ , चन्द्रकलिया , कुसुमी , सविता, अर्चना, गीता, राकेश पिता सोभनाथ , आशा बेवा पत्नी विकास , यज्ञनारायण , जगदीश पिता जगन्नाथ , लल्ली बेवा हरिप्रसाद , रीना, श्यामवती पिता हरिप्रसाद पटेल
0.018
603
11
लाल बहादुर पिता इन्द्रभान पटेल
0.002
605
12
मनबसुआ बेवा सोभनाथ, चन्द्रकलिया , कुसुमी, सविता , अर्चना , गीता, राकेश पिता सोभनाथ , आशा बेवा पत्नी विकास , यज्ञनारायण, जगदीश पिता जगन्नाथ , लल्ली बेवा हरिप्रसाद , रीना , श्यामवती पिता हरिप्रसाद पटेल 6615
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 14 जुलाई 2023
भाग 1]
टिप्पणी
क्रमांक खसरा नम्बर
अर्जित रकवा हे ० में
4
3
2
1
0.044
606
13
मनबसुआ बेवा सोभनाय , चन्द्रकलिया, कुसुमी , सविता , अर्चना, गीता , राकेश पिता सोभनाय , आशा बेवा पत्नी विकास , यज्ञनारायण, जगदीश पिता जगन्नाथ , लल्ली बेवा हरिप्रसाद , रीना , श्यामवती पिता हरिप्रसाद पटेल
0.050
607
14
उग्रसेन पिता सूर्यभान 1/3 , रामकुमार पिता रामकरण 1/3 , दुअसिआ बेवा गोपी, दलबीर, अभिमन्यू पिता गोपी 1/3 पटेल
0.050
608/1
15
मनसुखलाल पिता जुब्बा 1/3 , इन्द्रलाल पिता जुब्बा 1/3 , मुस ० कैरी पति जुब्बा 1/3 पटेल
अमर सिंह पिता रतिलाल पटेल
0.002
610
16
रामप्रभाव पिता छोटेलाल
0.006
611
17
0.010
612
18
अमृतलाल पटेल 1/6 , राजमणि 1/6 , रघुपति 1/6 , कातिमन 1/6 , इन्द्रपति 1/6 पिता रामचन्द्र पटेल , मुस० छोटी देवी बेवा सम्पति 1/30 , रीतू 1/30 , रूपा 1/30 , प्रज्ञा 1/30 , प्रदीप 1/30 पिता सम्पति पटेल
0.040
613
19
अमृतलाल पटेल 1/6 , राजमणि 1/6 , रघुपति 1/6 , कातिमन 1/6 , इन्द्रपति 1/6 पिता रामचन्द्र पटेल , मुस ० छोटी देवी बेवा सम्पति 1/30 , रीतू 1/30 , रूपा 1/30 , प्रज्ञा 1/30 , प्रदीप 1/30 पिता सम्पति पटेल
0.024
रामकिशोर, रामावतार, मुन्नालाल पिता बंशपती साहू
614
20
0.065
615
धर्मदास , विषर्जन , राजमणि, पिता रामकुमार पटेल
21
रामशिया पिता तिलकधारी पटेल
0.041
616/1
22
0.006
संतमुनि पिता राममिलन ब्राम्हण
639/1
23
0.030
संतमुनि पिता राममिलन ब्राम्हण
640
24
अशोक पिता चन्द्रभान
0.050
25
641
0.050
642
26
मुस ० जुगुरी बेवा बृजभान 1/9 , लालमणि 1/9 , हेममणि 1/9 , इन्द्रपति 1/9 , काली 1/9 , हिरौआ 1/9 , सुवतिया 1/9 , मटरा 1/9 पिता बृजभान पटेल , मनबसुआ बेवा शेषमणि 1/36 , दिनेश 1/36 , नरेश 1/36 , निर्मला 1/36 , पिता शेषमणि पटेल
0.020
643
27
मुस ० कौशिल्या पत्नी रामकृपाल , रामकिशोर , बाल्मीक , रामशरण पिता रामकृपाल, मोलीलाल, हीरालाल, लालबहादुर पिता सुदर्शन पटेल
रामनिवास पिता शिवराज पटेल
0.002
644/1
28
0.005
654
29
विश्रम पिता गजाधर 1/4 , छोटेलाल पिता रामसुन्दर 1/6 , चौरसिया बेवा चतुर 1/24, उमाशंकर 1/24, सरोज 1/24, संतरा 1/24 पिता चतुर, मीना देवी पिता गोवर्धन 1/30 , रूपा 1/30 , पूजा 1/30 दीपा 1/30 , सूरज 1/30 पिता गोवर्धन , रामचरण 1/8 , चित्रसेन 1/8 पिता महाबीर पटेल 6616
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 जुलाई 2023
टिप्पणी
क्रमांक खसरा नम्बर
अर्जित रकवा हे० में
4
3
2
1
0.010
655
30
पटेल विश्रम पिता गजाधर 1/4 , छोटेलाल पिता रामसुन्दर 1/6 , चौरसिया बेवा चतुर 1/24 , उमाशंकर 1/24 , सरोज 1/24, संतरा 1/24 पिता चतुर, मीना देवी पिता गोवर्धन 1/30 , रूपा 1/30 , पूजा 1/30 दीपा 1/30 , सूरज 1/30 पिता गोवर्धन, रामचरण 1/8 , चित्रसेन 1/8 पिता महाबीर
0.008
656/1
31
मुस ० कौशिल्या पत्नी रामकृपाल , रामकिशोर , बाल्मीक, रामशरण पिता रामकृपाल , मोलीलाल , हीरालाल , लालबहादुर पिता सुदर्शन पटेल
शिवशरण पिता विशेषर पटेल
0.004
657
32
शिवशरण पिता विशेषर पटेल
0.040
659
33
0.030
0.660
34
मुस ० कौशिल्या पत्नी रामकृपाल , रामकिशोर, बाल्मीक, रामशरण पिता रामकृपाल , मोलीलाल, हीरालाल, लालबहादुर पिता सुदर्शन पटेल
0.040
661
35
मुस ० कौशिल्या पत्नी रामकृपाल , रामकिशोर, बाल्मीक, रामशरण पिता रामकृपाल , मोलीलाल, हीरालाल , लालबहादुर पिता सुदर्शन पटेल
शियालाल पिता रामविशाल पटेल
0.030
662
36
0.027
663/1
37
अमृतलाल पटेल 1/6 , राजमणि 1/6 , रघुपति 1/6 , कातिमन 1/6 , इन्द्रपति 1/6 पिता रामचन्द्र पटेल , मुस ० छोटी देवी बेवा सम्पति 1/30 , रीतू 1/30 , रूपा 1/30 , प्रज्ञा 1/30 , प्रदीप 1/30 पिता सम्पति पटेल
0.029
664/1
रामरूप पिता जागेश्वर कुर्मी
38
मोलई पिता कलन्दर तेली
0.001
665/1
39
667/1 0.020
40
मनबसुआ बेवा सोभनाथ , चन्द्रकलिया , कुसुमी , सविता, अर्चना , गीता, राकेश पिता सोभनाथ , आशा बेवा पत्नी विकास , यज्ञनारायण, जगदीश पिता जगन्नाथ , लल्ली बेवा हरिप्रसाद , रीना , श्यामवती पिता हरिप्रसाद पटेल
0.009
668/1
41
मुस ० जयमंती बेवा हरिप्रसाद , दिनेश कुमार पिता हरिप्रसाद , सुभकरण , राजकरण पिता सूर्यदीन पटेल
0.010
42
713
मुस ० कौशिल्या पत्नी रामकृपाल , रामकिशोर , बाल्मीक, रामशरण पिता रामकृपाल , मोलीलाल, हीरालाल , लालबहादुर पिता सुदर्शन पटेल
0.010
714
43
मनबसुआ बेवा सोभनाथ , चन्द्रकलिया, कुसुमी , सविता , अर्चना, गीता, राकेश पिता सोभनाय , आशा बेवा पत्नी विकास , यज्ञनारायण , जगदीश पिता जगन्नाथ , लल्ली बेवा हरिप्रसाद , रीना , श्यामवती पिता हरिप्रसाद पटेल
0.009
715/1
44
मनबसुआ बेवा सोभनाथ , चन्द्रकलिया , कुसुमी, सविता , अर्चना, गीता, राकेश पिता सोभनाथ, आशा बेवा पत्नी विकास , यज्ञनारायण , जगदीश पिता जगन्नाथ , लल्ली बेवा हरिप्रसाद , रीना, श्यामवती पिता हरिप्रसाद पटेल 6617
भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 14 जुलाई 2023
टिप्पणी
क्रमांक खसरा नम्बर
अर्जित रकवा हे० में
4
3
2
1
0.001
716/1
45
मनबसुआ बेवा सोभनाय, चन्द्रकलिया , कुसुमी, सविता, अर्चना, गीता, राकेश पिता सोभनाथ , आशा बेवा पत्नी विकास , यज्ञनारायण , जगदीश पिता जगन्नाथ , लल्ली बेवा हरिप्रसाद , रीना, श्यामवती पिता हरिप्रसाद पटेल
अशोक पिता चन्द्रभान
0.025
717
46
718 0.020
47
रामगोपाल पिता रामकृष्ण पटेल
0.010
719
48
गणेश पिता जागेश्वर कुर्बी
0.004
720/1
49
मनबसुआ बेवा सोभनाय , चन्द्रकलिया , कुसुमी, सविता, अर्चना , गीता, राकेश पिता सोभनाय , आशा बेवा पत्नी विकास , यज्ञनारायण, जगदीश पिता जगन्नाथ , लल्ली बेवा हरिप्रसाद , रीना , श्यामवती पिता हरिप्रसाद पटेल
0.058
722/1
50
मुस ० जयमंती बेवा हरिप्रसाद , दिनेश कुमार पिता हरिप्रसाद , सुभकरण , राजकरण पिता सूर्यदीन पटेल
0.061
763/1/1
51
रामकुमार पिता द्वारिका पटेल
शिवगोविन्द्र पिता द्वारिका पटेल
0.051
763/1/2
52
शिवगोविन्द्र पिता द्वारिका पटेल
764/1 0.042
53
765 0.050
54
राजकिशोर पिता रामावतार 1/6, हीरा पिता रामावतार 1/6, ललउआ बेवा रामाधार 1/3 , लछिमन 1/15 , सम्भू प्रसाद 1/15 , रामसुजान 1/15 , राजेन्द्र 1/15 , पिता ठाकुरदीन, रमा बेवा अशोक 1/45 , दीपक 1/45 , धनन्जय 1/45 पिता अशोक पटेल
767/1 0.005
55
0.060
मुस ० जयमंती बेवा हरिप्रसाद, दिनेश कुमार पिता हरिप्रसाद , सुभकरण, राजकरण पिता सूर्यदीन पटेल शिवगोविन्द्र पिता द्वारिका पटेल
768/1
56
769 0.020
57
राजकिशोर पिता रामावतार 1/6 , हीरा पिता रामावतार 1/6, ललउआ बेवा रामाधार 1/3 , लछिमन 1/15 , सम्भू प्रसाद 1/15 , रामसुजान 1/15 , राजेन्द्र 1/15 , पिता ठाकुरदीन, रमा बेवा अशोक 1/45 , दीपक 1/45, धनन्जय 1/45 पिता अशोक पटेल
0.005
58
771
विश्राम पिता गजाधर 1/4 , छोटेलाल पिता रामसुन्दर 1/6 , चौरसिया बेवा चतुर 1/24 , उमाशंकर 1/24, सरोज 1/24 , संतरा 1/24 पिता चतुर, मीना देवी पिता गोवर्धन 1/30 , रूपा 1/30 , पूजा 1/30 दीपा 1/30 , सूरज 1/30 पिता गोवर्धन, रामचरण 1/8 , चित्रसेन 1/8 पिता महाबीर पटेल
774/1 0.024
59
उग्रसेन पिता सूर्यभान 1/3 , रामकुमार पिता रामकरण 1/3 , दुअसिआ बेवा गोपी , दलबीर, अभिमन्यू पिता गोपी 1/3 पटेल
0.060
775
60
मोतीलाल पिता सुदर्शन पटेल
0.007
776
61
उग्रसेन पिता सूर्यभान 1/3 , रामकुमार पिता रामकरण 1/3 , दुअसिआ बेवा गोपी, दलबीर, अभिमन्यू पिता गोपी 1/3 पटेल [ भाग 1 6618
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 जुलाई 2023
टिप्पणी
क्रमांक खसरा नम्बर
अर्जित रकवा हे ० में
4
3
2
1
रामप्रभाव पिता छोटेलाल
0.010
779
62
0.030
780
63
मनबसुआ बेवा सोभनाथ , चन्द्रकलिया, कुसुमी, सविता, अर्चना, गीता, राकेश पिता सोभनाय , आशा बेवा पत्नी विकास, यज्ञनारायण , जगदीश पिता जगन्नाथ , लल्ली बेवा हरिप्रसाद , रीना , श्यामवती पिता हरिप्रसाद पटेल
0.015
781
64
मनसुखलाल पिता जुब्बा 1/3 , इन्द्रलाल पिता जुब्बा 1/3 , मुस ० कैरी पति जुब्बा 1/3 पटेल
0.035
782
65
मनसुखलाल पिता जुब्बा 1/3 , इन्द्रलाल पिता जुब्बा 1/3 , मुस ० कैरी पति जुब्बा 1/3 पटेल
0.006
रामरूप पिता जागेश्वर कुर्मी
783/1
66
शेषमणि पिता जागेश्वर कुर्मी
0.006
7832
67
0.014
784
68
अमृतलाल पटेल 1/6, राजमणि 1/6 , रघुपति 1/6 , कातिमन 1/6 , इन्द्रपति 1/6 पिता रामचन्द्र पटेल , मुस ० छोटी देवी बेवा सम्पति 1/30 , रीतू 1/30 , रूपा 1/30 , प्रज्ञा 1/30 , प्रदीप 1/30 पिता सम्पति पटेल
0.010
785
69
अमृतलाल पटेल 1/6 , राजमणि 1/6 , रघुपति 1/6 , कातिमन 1/6 , इन्द्रपति 1/6 पिता रामचन्द्र पटेल, मुस ० छोटी देवी बेवा सम्पति 1/30 , रीतू 1/30 , रूपा 1/30 , प्रज्ञा 1/30 , प्रदीप 1/30 पिता सम्पति पटेल
0.012
788
70
मुस० जुगुरी बेवा बृजभान 1/9 , लालमणि 1/9 , हेममणि 1/9 , इन्द्रपति 1/9 , काली 1/9 , हिरौआ 1/9 , सुवतिया 1/9 , मटरा 1/9 पिता बृजभान पटेल , मनबसुआ बेवा शेषमणि 1/36 , दिनेश 1/36 , नरेश 1/36, निर्मला 1/36 , पिता शेषमणि पटेल
0.005
789
71
इन्द्रनिया बेवा चन्द्रशेखर 1/3 , तिलकराज पिता चन्द्रशेखर 1/3 , दिलराज पिता चन्द्रशेखर 1/3 तेली
0.001
840
72
धनमंती पत्नी रामागोविन्द पुष्पराज, प्रदीप पिता रामागोविन्द , सम्भू प्रसाद , अवधलाल, पिता रामशिया पटेल
0.020
841
73
राजकिशोर पिता रामावतार 1/6 , हीरा पिता रामावतार 1/6, ललउआ बेवा रामाधार 1/3 , लछिमन 1/15, सम्भू प्रसाद 1/15 , रामसुजान 1/15 , राजेन्द्र 1/15 , पिता ठाकुरदीन, रमा बेवा अशोक 1/45 , दीपक 1/45 , धनन्जय 1/45 पिता अशोक पटेल
शिवशंकर पिता दलबीर काछी
843/1 0.030
74
0.032
844/1
75
रामधारी पिता रामचन्द्र 1/4 , हीरामणि पिता हरिबंश 1/4 , मोहनलाल पिता जगदीश 1/8 , बुद्धिमान पिता जगदीश 1/8 , शिवमूर्ति पिता दीनबन्धु 1/12 , बासदेव पिता दीनबन्धु 1/12 , संजय पिता हुन्बलाल 1/36 , बसंतलाल पिता हुब्बलाल 1/36 , सितली बेवा हुब्बलाल 1/36 कुर्मी
0.008
रजनीश पिता रघुनंदन पटेल
76 846/1/1
0.044
849/1
77
धनमंती पत्नी रामागोविन्द पुष्पराज, प्रदीप पिता रामागोविन्द , सम्भू प्रसाद, अवधलाल , पिता रामशिया पटेल 6619
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 जुलाई 2023
भाग 1 ]
क्रमांक खसरा नम्बर
अर्जित रकवा हे ० में
3 1
2
0.001
851/1
78
टिप्पणी
4
रामचरित्र , लक्ष्मीनारायण, गेदवती , प्रेमवती , सुनीता पिता महाबीर कुशवाहा
79
0.027
852/1
0.001 80
853
854/1/1 0.015 81
854/2 0.003 82
857/1 0.018 83
0.007 84 858/1/1
0.007
858/1/2
85
86 860/1 0.002
861/1 0.002 87
862 0.012 88
869 0.001 89
बैजनाथ पिता काशी
धनमंती बेवा मुद्रिका
राजमणि पिता तीरथ प्रसाद कुशवाहा
सिद्धमुनि पिता तीरय प्रसाद कुशवाहा
शिव शंकर पिता दलबीर काछी
आनन्द पिता रामप्रकाश
आनन्द पिता रामप्रकाश
सकुन्तला पिता द्वारिका कुशवाहा
आनन्द पिता रामप्रकाश
शोभनाथ पिता सरजू काछी
बिहारी 1/4 , शुभकरण 1/4 , रामकरण 1/4 , राजकरण 1/4 पिता
1.831
निजी भूमि का योग
जगधारी
2. सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है रीवा-सीधी नई रेल लाईन हेतु ।
3. भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी चुरहट/रामपुर नैकिन के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , साकेत मालवीय , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
6620
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 जुलाई 2023
कार्यालय , कलेक्टर , जिला सिवनी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
क्र.-4541- जि.भू.अ.-2023
सिवनी, दिनांक 27 जून 2023
भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 15 (1 ) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने के कारण अधिनियम की धारा 15 (2 ) के अंतर्गत कोई रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं है । इस आधार पर समुचित सरकार को यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2 ) में उल्लेखित निजी भूमि एवं उस पर स्थित स्थावर परिसंपत्तियों की सार्वजनिक लोक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन, पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूचियों के पद (2 ) में वर्णित भूमि एवं उस पर स्थित स्थाई परिसंपत्तियां लोक प्रयोजन हेतु आपेक्षित हैः-
अनुसूची
ब.नं.:-266
1- ग्राम का नाम
प.ह.नं.-37 जिला:-सिवनी
तहसीलः-सिवनी
:-थांवरी :-बंडोल
2- रा.नि.मं.
हेक्टेयर 3- अर्जन हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल: -7.25
अर्जन
सर्वेक्षण क्रमांक
स. क्र.
संरचना सीमाएं
वृक्ष
पश्चिम
दक्षिण पूर्व
उत्तर
हितबद्ध व्यक्ति कानाम और पता
के अधिन क्षेत्रफल
भूमिकाप्रकार
स्वामित्वकाप्रकार
6
5
1 2 3 4
141
0.28
1
गोंड पता
कृषि
सिवनी म.प्र.
Webstet
सहतर पुत्र श्यामी जाति भूमिस्वामी
कुर्सी काएरिया
प्रगतिकिस्म
संख्या
14
प्रकार 13
10 11
8
(चारागाह) nightila
thestleblank कीभूमि छलबलियापुत्र
HHEWAYDIEHRA theyeallebe
be19821jun thatwhywiwhah
पंचलाल पिता 140/1
0.44
2
सुम्मन जाति गोंड पता सिवनी
भूमिस्वामी
कृषि
मध्यप्रदेश
भूमिस्वामी भूमि
lueatlebluebelleKi
भूमि 119821HARAKEAjab
INNERBINANIANLeesibible wife138AMARBHA
भूमि 142stleblunthrafakilalace
136
3
0.24
भूमिस्वामी
कृषि
छलबलिया पुत्र जयराम जाति गोड पता सा. देह भूमिस्वामी
महराकीभूमि 25105KBLINKS Heboththatthefo bife198199hby
Mahinthefilkilace गोंडकीभूमि
intheiraKhanA गोंडकीभूमि 6621
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 जुलाई 2023
भाग 1 ]
144/2
0.35
4
कृषि
देह भूमिस्वामी
महरा पता सा.
झीनो जाति
मु. गनिया पत्नि
भूमिस्वामी
छलबलियापुत्रजयराम जातिगोंडकीभूमि
160/2
5
0.22
गौरीशंकरपिताअमीरचंद जातिकलारकीभूमि
गोंविन्दपिताअमीरचंद जातिकलारकीभूमि
रामफलपिताझीनोजाति महराकीभूमि
देह भूमिस्वामी
कलार पता सा.
तुलसीराम जाति
राजाराम पुत्र
कृषि
भूमिस्वामी
गनियापत्निझीनोजातिमहरा कीभूमि
महाबीरपुत्रतुलसीरामजाति कलारकीभूमि
राधेश्यामपुत्रतुलसीरामजाति कलारकीभूमि
दिविनकुमारउर्फदेवेन्द्रकुमारपुत्र भैयालालजातिकलारकीभूमि
160/1
6
0.17
देह भूमिस्वामी
कलार पता सा.
महाबीर पुत्र
तुलसीराम जाति
कृषि
भूमिस्वामी
सुनीलकुमारपुत्रफकीरा जातिमहराकीभूमि
158
0.34
7
कृषि
भूमिस्वामी
देबीप्रसादपुत्रढब्बूसिंहजाति कलारकीभूमि
राजारामपुत्रतुलसीरामजातिमु. कलारकीभूमि
गोदावरीध०प०स्व०कृपाराम बगैराजातिकलारकीभूमि
शासकीय (चारागाह)
सुमरलालबगैरापिताछिदामी कीभूमि
राधेश्यामपुत्रतुलसीरामजाति कलारकीभूमि
महाबीरपुत्रतुलसीरामजाति कलारकीभूमि
भूमिस्वामी पता सा. देह जाति कलार पिता कृपाराम रेखा कंचन कृपाराम राजेन्द्र ध०प० स्व ० गोदावरी
159/3
0.05
8
कृषि
भूमिस्वामी
देह भूमिस्वामी
कलार पता सा.
कांतीबाई पति
ढब्बूलाल जाति
शासकीय (चारागाह)
गोदावरीध०प०स्व० कृपारामबगैराजाति कलारकीभूमि
महाबीरपुत्रतुलसीराम जातिकलारकीभूमि
देबीप्रसादपुत्रढब्बूसिंह जातिकलारकीभूमि
0.10
205
9
कृषि
भूमिस्वामी
ग्राम भूमिस्वामी पता निवासी जाति कलार ओमप्रकाश पिता वो बली शुभम नाबा शासकीय (चारागाह)
अनोखीबाईबेवातामसिंहबगैरा जातिकलारकीभूमि
रामकेशपितालेखरामजाति कलारकीभूमि
शुभमना.बा.पिताबोबली ओमप्रकाशजातिकलारकीभूमि 6622
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 जुलाई 2023
0.40
210/1
10
कृषि
भूमिस्वामी
शुभमना.बा.पिताबोबलीओमप्रकाश जातिकलारकीभूमि
रघुनाथपितातामसिंहकलारकीभूमि
बसोडीलाल,बंशीलालपितालखनकीभूमि
रामकलीध.प.स्व.गोपालबगैराजातिमहरा कीभूमि
अनोखीबाई बेवा सिवनी भूमिस्वामी मध्यप्रदेश कलार पता तामसिंह जाति सोमवती पुत्री शांता, शांती, पुत्रतामसिंह, रघुनाथ, रघुवीर तामसिंह
0.08
210/2
11
ग्राम भूमिस्वामी पता निवासी तामसिंह कलार रघुनाथ पिता
भूमिस्वामी
कृषि
बसोडीलाल,बंशीलालपिता लखनकीभूमि
विनोदपितामचलबगैरा जातिगोंड,कीभूमि
रघुवीरपितातामसिंहकलार कीभूमि
अनोखीबाईबेवातामसिंह बगैराजातिकलारकीभूमि
206
0.01
12
1
कृषि
भूमिस्वामी
पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी जाति कलार ओमप्रकाश पिता वो बली शुभम नाबा
अनोखीबाईबेवातामसिंहबगैरा जातिकलारकीभूमि
रामकेशपितालेखरामजाति कलारकीभूमि
शुभमना.बा.पिताबोबली ओमप्रकाशजातिकलारकीभूमि
ओमप्रकाशजातिकलारकीभूमि शुभमना.बा.पिताबोबली
208
रामकली
0.14
13
1
1
पूनमचंद, पुष्पा,
कृषि
भूमिस्वामी
पिता स्व०
अनोखीबाईबेवातामसिंहबगैराजाति कलारकीभूमि
पता निवासी गोपाल मेहरा गीता, संगीता, गोपाल रघुनाथ, दीनानाथ, ६०प ०स्व०
रामकेशपितालेखरामजातिकलारकी भूमि
पैसोपत्निरामकुमारजातिमहराकीभूमि
पैसोपत्निरामकुमारजातिमहराकीभूमि
ग्राम भूमिस्वामी
209
0.10
14
गोंड, सुनील
कुमार पिता
राजकुमार जाति
गोंड, नीलम
पिता राजकुमार
कृषि
भूमिस्वामी
जाति गोंड,
शासकीय (चारागाह)
ममता पिता
मचल जाति
गोंड पता
झामसिंहपुत्रसुरजजातिगोंडकीभूमि
थांवरी सिवनी
पैसोपत्निरामकुमारजातिमहराकीभूमि
अनोखीबाईबेवातामसिंहबगैराजातिकलारकीभूमि
विनोद पिता मचल जाति भूमिस्वामी मध्यप्रदेश 6623
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 जुलाई 2023
भाग 1 ]
235
15
कृषि
भूमिस्वामी
जगतसिंहपुत्रसुरजजाति गोंडकीभूमि
बलबन्तकुमारपुत्रलेखरामगोंड कीभूमि
मु.गिरजाबाईध.प.स्व. डीलनसिंहजातिगोंडकीभूमि
विनोदपितामचलबगैराजाति गोंडकीभूमि
234/1
16
भूमिस्वामी
कृषि
झामसिंहपुत्रसुरजजाति गोंडकीभूमि
झामसिंहपुत्रसुरजजाति गोंडकीभूमि
मु.गिरजाबाईध.प.स्व. डीलनसिंहजातिगोंडकी भूमि
प्रदीपपितागंजीलालबगैरा कीभूमि
236
0.38
17
देह भूमिस्वामी
गोंड पता सा.
पुत्र लेखराम
बलबन्तकुमार
कृषि
भूमिस्वामी
यशबन्तकुमारपुत्रलेखराम गोंडकीभूमि
मु.गिरजाबाईध.प.स्व. डीलनसिंहजातिगोंडकीभूमि
मु.गिरजाबाईध.प.स्व. डीलनसिंहजातिगोंडकीभूमि
झामसिंहपुत्रसुरजजातिगोंड कीभूमि
224
0.47
18
कृषि
भूमिस्वामी
यशबन्तकुमारपुत्रलेखराम गोंडकीभूमि
सा. देह
जाति गोड पता
डीलनसिह
ध०प०स्व०
भूमिस्वामी
मु. गिरजाबाई
गोबिन्दप्रसादपिताअमीरचंद जातिकलारकीभूमि
मु.मन्तोपुत्रीमचलसिंहजाति गोंडकीभूमि
प्रदीपपितागंजीलालबगैरा कीभूमि
237
0.04
19
भूमिस्वामी
कृषि
बलबन्तकुमारपुत्रलेखरामगोंडकीभूमि
गोबिन्दप्रसादपिताअमीरचंदजातिकलारकी भूमि
मु.गिरजाबाईध.प.स्व.डीलनसिंहजातिगोंडकी भूमि
म.प्र. भूमिस्वामी थांवरी सिवनी जातिगोड़ पता सरक्षक मॉ पिता यशबन्त अभिरूप ना.बा. मॉ जयंती, यशबन्त संरक्षक ना.बा. पुत्र गोड, आस्तिक यशबन्त जाति जयंती बेदा
भूमि मु.गिरजाबाईध.प.स्व.डीलनसिंहजातिगोंडकी
250
0.50
20
भूमिस्वामी
पता सा. देह
जाति कलार
पिता अमीरचंद
गोबिन्दप्रसाद
भूमिस्वामी
कृषि
सोबिन्दप्रसादपिताअमीरचंदजाति कलारकीभूमि
यशबन्तकुमारपुत्रलेखरामगोंडकी भूमि
सुमरलालबगैरापिताबडगूजाति गोंडकीभूमि
गोंडकीभूमि मु.गिरजाबाईध.प.स्व.डीलनसिंहजाति 6624
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 जुलाई 2023
[ भाग 1
249
0.59
21
सोबिन्द पिता अमीरचंद जाति देह भूमिस्वामी कलार पता सा.
कृषि
भूमिस्वामी
गोबिन्दप्रसादपिताअमीरचंद जातिकलारकीभूमि
सुमरलालबगैरापिताबडगू जातिगोंडकीभूमि
मु.गिरजाबाईध.प.स्व.डीलनसिंह
जातिगोंडकीभूमि
उमेशसिंहपिताभैयालालजाति कहारकीभूमि
22258/3
भूमिस्वामी
कृषि
गयावतीपुत्रीकुंवरसिंह जातिमेहराकीभूमि
उमेशसिंहपिताभैयालाल जातिकहारकीभूमि
अम्मीलालपुत्रसम्मूजाति गोंडकीभूमि
सोबिन्दप्रसादपिताअमीरचंद जातिकलारकीभूमि
23257/2
सम्मूजाति गोड
भूमिस्वामी
कृषि
मंगलप्रसादपुत्रकुंबरसिंह जातिमेहराकीभूमि
उमेशसिंहपिताभैयालाल जातिकहारकीभूमि
पुसुपुत्रतेजुजातिगोंडकी भूमि
मु.कमलाबाईपत्निअम्मीलाल जातिगोंडकीभूमि
253
24
भूमिस्वामी
कृषि
शासकीय (चारागाह)
मंगलप्रसादपुत्रकुंबरसिंह जातिमेहराकीभूमि
अम्मीलालपुत्रसम्मूजाति गोंडकीभूमि
पुसुपुत्रतेजुजातिगोंड कीभूमि
361/1
25
1 1
कृषि
भूमिस्वामी
शासकीय (चारागाह)
अम्मीलालपुत्रसम्मू जातिगोंडकीभूमि
म.प्र.शासनसिंचाई सिवनीकीभूमि
मु.लक्ष्मीबाईपुत्री करनसिंहकीभूमि
362/1
26
भूमिस्वामी
कृषि
शासकीय (चारागाह)
शासकीय (चारागाह)
सुनीलपुत्ररामरतनजातिगोंड कीभूमि
मु.लक्ष्मीबाईपुत्रीकरनसिंहकी भूमि 6625 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 जुलाई 2023
252/1
27
0.04
भूमि
भूमिस्वामी
कृषि
शासकीय(चरगाह)
belle13atleblun
MahekhWalke
मंगलप्रसाद पुत्र कुँवरसिंह जाति मेहरा पता सिवनी मध्यप्रदेश भूमिस्वामी
46 JARKE22052
Station1chpainle जातिमेहराकीभूमि
योग
7.25
1. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू- अर्जन अधिकारी सिवनी जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है.
2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना , तहसील चौरई , जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, क्षितिज सिंघल , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 जुलाई 2023
6626
कार्यालय , कलेक्टर , जिला रायसेन , मध्यप्रदेश एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
रायसेन , दिनांक 4 जुलाई 2023 क्र.-अ-82-2022-23
चूंकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची कं-1 के खाने क्रमांक -1 से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है । अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013 ) की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधो के अनुसार एतद् द्वारा अनुसूची क-2 के कॉलम कं 1 से 5 में वर्णित सभी सम्बंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कॉलम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची-1
नगर/ग्राम
तहसील
क्रमांक
अर्जित रकबा
लगभग क्षेत्रफल
(ह. में)
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
6
5
4
3
2
1
कुल 0.919 हे.
उदयपुरा
भू-अर्जन अधिकारी राजस्व बरेली जिला रायसेन म.प्र..
रायसेन म.प्र.
ग्राम दिघावन प.ह.नं. दिघावन तहसील देवरी
चिनकी बौरास बेराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना के अंतर्गत पम्प हाउस कमांक-3 के पहुँच मार्ग निर्माण हेतु प्रभावित ग्राम दिघावन की निजी भूमि अधिग्रहण किये जाने के संबंध में ।
अनुसूची-2
(प्रभावित धारकों की सूची)
चिनकी बौरास बेराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना के अंतर्गत पम्प हाउस कमांक-3 के पहुँच मार्ग निर्माण हेतु प्रभावित
ग्राम दिघावन की निजी भूमि
खसरा क्र.
क्र.
भूमि स्वामी का नाम
भूमि का कुल रकबा
अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा
5
4
3
2
1
0.075
0.466
498/1
हल्केवीर पिता हल्का चमार
1
0.060
0.706
498/2
2 रामकुमार पिता हल्केवीर अहिरवार
0.035
0.707
498/3
3 गनपत आ. हल्केवीर अहिरवार
0.035
0.708
498/4
4 गोविन्द पिता हल्केवीर अहिरवार
0.035
0.711
498/5
5 भुजवल पिता हल्केवीर अहिरवार
0.070
0.809
497/1
6 सोमतीबाई पत्निरामदयाल चमार 6627
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 जुलाई 2023
भाग 1 ]
497/2/1 मानसिंह पिता दलीप सिंह लोधी
7
496/1 8 तुलसीराम पिता मूरत सिंह काछी
496/2/1 9 नोनीबाई बेवा मूरत सिंह, भोजराज , तुलसीराम ,प्रभाबाई, ममताबाई पुत्र/पुत्री मूरत सिंह काछी
496/2/2 शिशुपाल पिता संतोष कुमार लोधी
10
493/1/1 11 रामरतन पिता दुर्गाप्रसाद काछी
12
493/1/2 वतीबाई बेवा पूरन, नारायण सिंह आ.पूरन, इन्द्रकुमार, सोना, वंदना, खिलौनी पुत्र /पुत्रीया संतोष कुमार काछी
493/1/3 श्रीलाल पिता मंगलसिंह काछी
13
14
493/1/4 मुन्नालाल पिता भाव सिंह, अम्मोबाई बेवा भाव सिंह, मुन्नीबाई, बेवा धन्नूलाल, खुशीलाल, विष्णु ,आकाश पिता धन्नूलाल काछी, हीराबाई पिता भाव सिंह दिघावन देवरी
0.090
1.790
0.165
0.971
0.065
1.381
0.054
0.405
0.060
0.470
0.040
0.470
0.030
0.470
0.030
0.470
0.040
0.628
493/1/5/1
मूंगाराम पिता मोहन काछी
15
493/2 प्रीतम सिंह पिता अजमेर सिंह लोधी
16
0.035
0.809
0.919
11.971
कुल योग-
1. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण , कार्यालय कलेक्टर (भू- अर्जन शाखा) जिला रायसेन के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।
2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के. नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी/अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बरेली तहसील बरेली जिला रायसेन है ।. प्र. के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।
3. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री रानी अवंतीबाई लोधी सागर नहर संभाग नरसिंहपुर म.प्र. के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।
4. कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियन के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूनि का, कलेक्टर ( भू अर्जन ) रायसेन की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नही करेगा। कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन राजित नही करेगा ।
5. अर्जित की जाने दाजी उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितवद्ध कोई व्यक्त्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिवस के अंदर भू- अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर जिला रायसेन के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है ।
6. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूभि के बारे में हितवन्द्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाइट www.raisen.nic.in एवं ग.प्र.शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाइट http: //www. mprevenue.nic.in पर भी देखा जा सकता है।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार ,
अरविंद कुमार दुबे , कलेक्टर एवं समुचित सरकार.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 14 जुलाई 2023
6628
कार्यालय , कलेक्टर , जिला नर्मदापुरम, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
नर्मदापुरम , दिनांक 06 जुलाई 2023 रा.प्र.क्र. -02-अ-82-2022-23- सहेली-10086
(अंतर्गत धारा -19 भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनव्यवस्था में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 क्रं-30 सन् 2013 ) चूंकि राज्य शासन की इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में इटारसी- नागपुर तीसरी रेल लाईन परियोजना के निर्माण क्षेत्र में प्रभावित होनें से आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार व सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची (2 ) में उल्लेखित है सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन , पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कं. 30 सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2 ) की भूमि की अनुसूची (1 ) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।
अनुसूची क्रमांक-1
जिला नर्मदापुरम
तहसील इटारसी
ग्राम सहेली
विवरण
अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हेक्टर में) क्र०
अर्जित रकबा
कुल रकबा
सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है ।
1.020
1.086
निजी भूमि इटारसी- नागपुर तीसरी रेल लाईन परियोजना हेतु
अनुसूची क्रमांक-2
कृषक का नाम व पिता /पति का नाम
कमांक
खसरा क्रमांक
भूमि का कुल रकबा हेक्टेयर में
अर्जित भूमि में स्थित परिसंपत्ति का विवरण
अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा हेक्टेयर में
6
5
4
3
2
1
निरंक
0.312
1.918
1.
130/1/1
सुमरती वेवा अधीरा , कृष्णा नाबालिग पिता अधीरा वली मॉ सुमरती, राहुल नाबालिग पिता अधीरा , कैलाश पिता शंभूदयाल, हीरालाल पिता शंभूदयाल , मीराबाई पुत्री शंभूदयाल , हिरियाबाई पुत्री शंभूदयाल , भागवती पुत्री शंभूदयाल
निरंक
0.293
1.614
2
30/3/1
समोतीबाई वेवा संभूलाल, सुशीला पुत्री संभूलाल , सरिता पुत्री संभूलाल , उमेश पिता संभूलाल , अमिता पुत्री संभूलाल, संतोष पिता संभूलाल
निरंक
0.156
1.584
30/2/2/1
3 भैयालाल वल्द अमरसिंह
निरंक
0.162
4.310
30/1/2/1
शंकरलाल वल्द अमरसिह
4
निरंक
0.097
7.405
39/1
5 मंगला पुत्री उमाशंकर
1.020
29.871
योग-
( भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर भू-अर्जन अधिकारी के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नीरज कुमार सिंह , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
6629
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 14 जुलाई 2023
भाग 1 ]
कार्यालय , कलेक्टर (भू- अर्जन) , जिला शिवपुरी , मध्यप्रदेश
शिवपुरी , दिनांक 4 जुलाई 2023 प्र.क्र. - 157- अ.क.नि.-भू-अर्जन-2023-24
विभाग मंत्रालय, वल्लव भवन भोपाल के ज्ञापन दिनांक 12/11/2014 के अनुक्रम में प्रस्ताव प्रारुप-क में धारक को भेजने के विभाग / उपक्रम करने हेतु स्वीकृति प्रदान म.प्र. शासन राजस्व सात/ 2 ए भोपाल क्रय करने हेतु धारकों द्वारा भूमि
क्रमांक एफ- 12-2 / 2014/ विभाग/ उपक्रम के लिए भूमि उपरान्त प्रारुप-ख में निम्नानुसार की गई है ।
का
अन्य संपत्ति संरचना अन्य
नाम नाम
ग्राम नाम
स. क्र.
अर्जित रकबा हे. में
कुल क्षेत्र हे. में
भूमि खसरा नम्बर
भूमि स्वामी का पिता/पति का निवास स्थान
7
6
8
4
5
3.
2
1
0.65 0.072
173
केरूआ
1
मित्ती बाई वेवा सिकन्दर जाति आदिवासी पता नि. कैरूआ जिला शिवपुरी मध्यप्रदेश 1/40 भाग भूमि स्वामी वनबारी पुत्र मलथू जाति आदिवासी पता नि. कैरूआ तहसील नरवर जिला शिवपुरी मध्यप्रदेश 1/20 भाग भूमि स्वामी धन्ती पुत्री मलथू जाति आदिवासी पता नि. कैरूआ तहसील नरवर जिला शिवपुरी मध्यप्रदेश 1/20 भाग भूमि स्वामी कल्लो पुत्री मलथू जाति आदिवासी पता नि. कैरूआ तहसील नरवर जिला शिवपुरी मध्यप्रदेश 1/20 भाग भूमि स्वामी गिरवर पुत्र मलथू जाति आदिवासी पता नि. कैरूआ तहसील नरवर जिला शिवपुरी मध्यप्रदेश 1/20 भाग भूमि स्वामी प्रकाश पुत्र सिकन्दर जाति आंदिवासी पता नि. कैरूआ जिला शिवपुरी मध्यप्रदेश 1/40 भाग भूमि स्वामी अजमेर पुत्र सोनपाल जाति आदिवासी सपता नि. कैरू जिला शिवपुरी मध्यप्रदेश 1/60 भाग भूमि स्वामी कैलाश पुत्र सोनपाल जाति आदिवासी पता नि. कैरूआ जिला शिवपुरी मध्यप्रदेश भूमि स्वामी भाग 1/60 शिवजी पुत्र सोनपाल जाति आदिवासी पता नि. कैरूआ जिला शिवपुरी मध्यप्रदेश भाग 1/60 भूमि स्वामी भूरी वेवा श्यामा भाग जाति आदिवासी पता नि. कैरूआ जिला शिवपुरी मध्यप्रदेश 1/20 भाग भूमि स्वामी प्रकाश पुत्र राजाराग जाति आदिवासी पता नि. कैरूआ जिला शिवपुरी मध्यप्रदेश 1/80 भाग भूमि स्वामी अजमेर पुत्र राजाराम जाति आदिवासी पता नि.
[ भाग 1 6630
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 जुलाई 2023
कैरूआ जिला शिवपुरी मध्यप्रदेश 1/80 भाग भूमि स्वामी कैलाश पुत्र राजाराम जाति आदिवासी पता नि. कैरूआ जिला शिवपुरी मध्यप्रदेश 1/80भाग भूमि स्वामी शिवजी पुत्र राजाराम जाति आदिवासी पता नि. कैरूआ जिला शिवपुरी मध्यप्रदेश 1/80 भाग भूमि स्वामी रमेश पुत्र रतना जाति आदिवासी पता नि. कैरूंआ जिला शिवपुरी मध्यप्रदेश 1/15 भाग भूमि स्वामी कुनठी पुत्री रतना जाति आदिवासी पता नि. कैरूआ जिला शिवपुरी मध्यप्रदेश 1/15 भाग भूमि स्वामी मीरा पुत्री रतना जाति आदिवासी पतां नि. कैरूआ जिला शिवपुरी मध्यप्रदेश 1/15 भाग भूमि स्वामी माखे पुत्र रंधीरा जाति आदिवासी पता नि. मध्यप्रदेश नन्दू पुत्र कैरूआ जिला शिवपुरी 1/15 भाग भूमि स्वामी रंधीरा जाति आदिवासी पता नि. जिला शिवपुरी मध्यप्रदेश 1/15 भाग भूमिं स्वामी विनिया वेवा छत्तू जाति आदिवासी पता नि. कैरुआ . जिला शिवपुरी मध्यप्रदेश 1/90 भाग भूमि स्वामी रामचरण पुत्र छत्तू जाति आदिवासी पता नि. कैरूआ . जिला शिवपुरी मध्यप्रदेश 1/90 भाग भूमि स्वामी रूपसिह पुत्र छत्तू जाति आदिवासी पता नि. कैरूआ जिला शिवपुरी मध्यप्रदेश 1/90 भाग भूमि स्वामी गजराजसिंह पुत्र छत्तू जाति आदिवासी पता नि. कैरूआ जिला शिवपुरी मध्यप्रदेश 1/90 भाग. भूमि स्वामी शिवसिंह पुत्र छत्तू जाति आदिवासी नि. पता कैरूआ जिला शिवपुरी मध्यप्रदेश 1/90 भाग भूमि स्वामी पूरन पुत्र छततू जाति आदिवासी पता नि. कैरूआ जिला शिवपुरी मध्यप्रदेश 1/90 भाग भूमि स्वामी पुनिया वेवा सरमन जाति आदिवासी पता नि. कैरूआ जिला शिवपुरी मध्यप्रदेश 1/30 भाग भूमि स्वामी हाकिम पुत्र सरमन जाति आदिवासी पता नि. कैरूआ जिला शिवपुरी मध्यप्रदेश 1/30 भाग भूमि स्वामी विशाल पुत्र सरमन जाति आदिवासी पता नि. कैरूआ जिला शिवपुरी मध्यप्रदेश 1/30 भाग भूमि स्वामी बैजन्ती पुत्री सरमन पुत्र जाति आदिवासी पता नि. कैरूआ जिला शिवपुरी मध्यप्रदेश 1/30 भाग भूमि स्वामी मथुरा पुत्री सरमन जाति आदिवासी पता नि. कैरूआ जिला शिवपुरी मध्यप्रदेश 1/30 भाग
6631
भाग 1 ] मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 14 जुलाई 2023
भूमि स्वामी बसन्ती पुत्री सरमन
जाति आदिवासी पता नि. कैरूआ
तहसील नरवर जिला शिवपुरी
मध्यप्रदेश 1/30 आआंग भूमि स्वामी
मित्ती बाई वेवा सिकन्दर जाति
आदिवासी पता नि. कैरूआ जिला
शिवपुरी मध्यप्रदेश 1/40 भाग
भूमि स्वामी बनबारी पुत्र मलथू
जाति आदिवासी पंता निं. कैरूआ
तहसील नरवर जिला शिवपुरी
मध्यप्रदेश 1/20 भाग भूमि स्वामी
धन्ती पुत्री मलथू जाति आदिवासी
पता नि. कैरूआ तहसील नरवर
जिला शिवपुरी मध्यप्रदेश 1/20
भाग भूमि स्वामी कल्लो पुत्री मलथू
जाति आदिवासी पता नि. कैरूआ
तहसील नरवर जिला शिवपुरी
मध्यप्रदेश 1/20 भाग भूमि स्वामी
गिरवर पुत्र मलथू जाति आदिवासी
पता नि. कैरूआ तहसील नरवर
जिला शिवपुरी मध्यप्रदेश 1/20
भाग भूमि स्वामी प्रकाश पुत्र
सिकन्दर जाति आदिवासी पता नि.
कैरूआ जिला शिवपुरी मध्यप्रदेश
1/40 भाग भूमि स्वामी अजमेर पुत्र
सोनपाल जाति आंदिवासी सपता
नि. कैरूआ जिला शिवपुरी
मध्यप्रदेश 1/60 भाग भूमि स्वामी
कैलाश पुत्र सोनपाल जाति 0.036
आदिवासी पता नि. कैरूआ जिला 1.00
174
2 केरूआ शिवपुरी मध्यप्रदेश भूमि स्वामी भाग
1/60 शिवजी पुत्र सोनपाल जाति
आदिवासी पता नि. कैरूआ जिला
शिवपुरी मध्यप्रदेश भाग 1/60
भूमि स्वामी भूरी वेवा श्यामा भाग
नाति आदिवासी पता नि. कैरूआ
जिला शिवपुरी मध्यप्रदेश 1/20
भाग भूमि स्वामी प्रकाश पुत्र
राजाराम जाति आदिवासी पता नि.
कैरूआ जिला शिवपुरी मध्यप्रदेश
1/80 भाग भूमि स्वामी अजमेर पुत्र
राजाराम जाति आदिवासी पता नि.
कैरूआ जिला शिवपुरी मध्यप्रदेश
1/80 भाग भूमि स्वामी कैलाश पुत्र
राजाराम जाति आदिवासी पता नि.
कैरूआ जिला शिवपुरी मध्यप्रदेश
1/80भाग भूमि स्वामी शिवजी पुत्र
राजाराम जाति आदिवासी पता नि.
कैरूआ जिला शिवपुरी मध्यप्रदेश
1/80भाग भूमि स्वामी रमेश पुत्र
रतना जाति आदिवासी पता नि.
कैरूआ जिला शिवपुरी मध्यप्रदेश
1/15 भाग भूमि स्वामी कुनठी पुत्री
रतना जाति आदिवासी पता नि.
कैरूआ जिला शिवपुरी गध्यप्रदेश
1/15 भाग भूमि स्वामी मीरा पुत्री
[ भाग 1 6632
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 जुलाई 2023
रतना जाति आदिवासी पता नि.
कैरूआ जिला शिवपुरी मध्यप्रदेश
1/15 भाग भूमि स्वामी माखे पुत्र
रंधीरा जाति आदिवासी पता नि.
कैरूआ जिला शिवपुरी मध्यप्रदेश
1/15 भाग भूमि स्वामी नन्दू पुत्र
रंधीरा जाति आदिवासी पता नि.
जिला शिवपुरी मध्यप्रदेश 1/15
भाग भूमि स्वामी दिनिया देवा छत्तू
जाति आदिवासी पता नि. कैरूआ
जिला शिवपुरी मध्यप्रदेश 1/90
भाग भूमि स्वामी रामचरण पुत्र छत्तू
जाति आदिवासी पता नि. कैरूआ
जिला शिवपुरी मध्यप्रदेश 1/90
भाग भूमि स्वामी रूपसिह पुत्र छत्तू
जाति आदिवासी पता नि. कैरूआ
जिला शिवपुरी मध्यप्रदेश 1/90
भाग भूमि स्वामी गजराजसिंह पुत्र
छत्तू जाति आदिवासी पता नि.
कैरूआ जिला शिवपुरी मध्यप्रदेश
1/90 भाग भूमि स्वामी शिवसिंह
पुत्र छत्तू जाति आदिवासी पता
नि. कैरूआ जिला शिवपुरी
मध्यप्रदेश 1/90 भाग भूमि स्वामी
पूरन पुत्र छततू जाति आदिवासी
पता नि. कैरूआ जिला शिवपुरी
मध्यप्रदेश 1/90 भाग भूमि स्वामी
पुनिया वेवा सरमन जाति आदिवासी
पता नि. कैरूआ जिला शिवपुरी
मध्यप्रदेश 1/30 भाग भूमि स्वामी
हाकिम पुत्र सरमन जाति आदिवासी
पता नि. कैरूआ जिला शिवपुरी
मध्यप्रदेश 1/30 भाग भूमि स्वामी
विशाल पुत्र सरमन जाति आदिवासी
सता नि. कैरूआ जिला शिवपुरी
मध्यप्रदेश 1/30 भाग भूमि स्वामी
मैजन्ती पुत्री सरमन पुत्र जाति
श्रादिवासी पता नि. कैरूआ जिला
शिवपुरी मध्यप्रदेश 1/30 भाग
भूर्षि स्वामी मथुरा पुत्री सरमन जाति
आदिवासी पता नि. कैरूआ जिला
शिवपुरी मध्यप्रदेश 1/30 भाग
भूमि स्वामी बसन्ती पुत्री सरमन
जाति आदिवासी पता नि. कैरूआ
तहसील' नरवर जिला शिवपुरी
मध्यप्रदेश 1/30 भाग भूमि स्वामी
झलको देवा गुलाबसिंह जाति रावत
पता नरवर शिवपुरी मध्यप्रदेश
19/196'भाग भूमि स्वामी अजीत
पुत्र नवलसिंह जाति रावत पता
नरवर शिवपुरी मध्यप्रदेश 147/196 1.19 0.236
3 केरूआ 247
भाग भूमि स्वामी रेखा पुत्री नीम का
नवलसिह जाति रावत पता नरवर एक पेड
शिवपुरी मध्यप्रदेश 15/196 भाग
भूमि स्वामी शैलाबाई बेवा नवलसिह
जाति रावत पता नरवर शिवपुरी
6633
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 जुलाई 2023
भाग 1 ]
मध्यप्रदेश 15/196 भाग स्वामी भू-राजस्व 3.50 तहसील नरवर जिला शिवपुरी मध्यप्रदेश भूमि स्वामी
0.0048
0.03
248
4 केरूआ
चन्द्रभानसिंह पुत्र सुन्दर सिंह: जाति रावत पता नि. ग्राम शिवपुरी मध्यप्रदेश 1/2 भाग भूमि स्वामी जयमान सिंह पुत्र सुन्दरसिंह, जाति रावत पता नि. ग्राम शिवपुरी मध्यप्रदेश 1/2 भाग भूमि स्वामी तहसील नरवर जिला शिवपुरी मध्यप्रदेश भूमि स्वामी
0.044
केरूआ
0.29
306
5
राजेश्वरी पत्नी भानसिंह बघेल नि. ग्राम पता नि.ग्राम भूमि स्वामी तहसील नरवर जिला शिवपुरी मध्यप्रदेश भूमि स्वामी ।
0.048
0.63
नीम का एक पेड
308
केरूआ
6
होतमसिंह पुत्र उदयसिंह जाति रावत पता कैरूआ नरवर शिवपुरी मध्यप्रदेश 33/120 भाग भूमि स्वामी आतम सिंह पुत्र उदयसिंह जाति रावत पता कैरूआ नरवर शिवपुरी मध्यप्रदेश 33/120 भाग भूमि स्वामी माधौसिंह पुत्र उदयसिंह जाति रावत पता कैरूआनरवर शिवपुरी मध्यप्रदेश 13/120 भाग भूमि स्वामी लोकसिंह पुत्र उदय सिंह जाति रावत पता कैरूआ नरवर शिवपुरी मध्यप्रदेश 13/120 भाग भूमि स्वामी रामनाथसिंह पुत्र उदयसिंह जाति रावत पता कैरूआ नरवर शिवपुरी मध्यप्रदेश 13/120 भाग भूमि स्वामी सुमित्रा देवा उदयसिंह जाति रावत पता कैरूआ नरवर शिवपुरी मध्यप्रदेश 1/24 भाग भूमि स्वामी मुन्नी पुत्री उदय सिंह जाति रावत पता कैरूआ नरवर शिवपुरी मध्यप्रदेश 1/24 भाग भूमि स्वामी रामवती पत्नी हाकिम सिंह जाति रावत पता कैरूआ नरवर शिवपुरी मध्यप्रदेश 1/96भाग भूमि स्वामी नरेश सिंह पुत्र हाकिम सिंह जाति रावत पता कैरूआ नरवर शिवपुरी मध्यप्रदेश 1/96 भाग भूमि स्वामी रबूदी उर्फ प्रीति पुत्री हाकिम सिंह जाति रावत पता कैरूआ नरवर शिवपुरी मध्यप्रदेश 1/96 भाग भूमि स्वामी सबीना उर्फ अनीता पुत्री हाकिमसिह जाति रावत पता कैरूआ नरवर शिवपुरी मध्यप्रदेश 1/96 भाग भूमि स्वामी तहसील नरवर जिला शिवपुरी मध्यप्रदेश भूमि स्वामी
0.048
0.69
309
7 केरूआ
आम का एक पेड,
शीला बाई पत्नि नवल सिंह पता शिवपुरी मध्यप्रदेश 30/138 भाग भूमि स्वामी अजीत सिंह पुत्र नवल सिह पता कैरूआ नरवर शिवपुरी [ भाग 1 6634
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 जुलाई 2023
एक ट्यूबेल , पानी की एक टंकी
मध्यप्रदेश 30/138 भाग भूमि स्वामी राजेन्द्र पुत्र गुलाबसिंह पता कैरूआ नरवर शिवपुरी मध्यप्रदेश 39/69 भाग भूमि स्वामी तहसील नरवर जिला शिवपुरी मध्यप्रदेश भूमिस्वामी
0.020
0.45.
310
केरूआ
8
रामश्री पिता मौजी जाति जाटव पता शिवपुरी मध्यप्रदेश 1/8 भाग भूमि स्वामी मोहन सिंह पुत्र मौजीराम जाति जाटव पता नि कैरूआ शिवपुरी मध्यप्रदेश 7/8 भाग भूमि स्वामी तहसील नरवर जिला शिवपुरी मध्यप्रदेश भूमि स्वामी
0.084
0.46
398
केरूआ
9
राजेन्द्र सिंह पुत्र गुलाबसिह रावत नि. ग्राम कैरूआ नरव शिवपुरी मध्यप्रदेश भूमि स्वामी तहसील नरवर जिला शिवपुरी मध्यप्रदेश भूमि स्वामी।
0.024
0.19
416
केरूआ
10
लटोरी पुत्र सरूआ जाति जाटव पता नि.ग्राम कैरूआ नरवर शिवपुरी मध्यप्रदेश भूमि स्वामी तहसील नरवर जिला शिवपुरी मध्यप्रदेश भूमि स्वामी ।
0.1 0.024
418
केरूआ
11
लटोरी पुत्र सरूआ जाति जाटव पता नि.ग्राम कैरूंआ नरवर शिवपुरी मध्यप्रदेश भूमि स्वामी तहसील नरवर जिला शिवपुरी मध्यप्रदेश भूमि स्वामी ।
0.024
0.23
419
केरूआ
12
लटोरी पुत्र सरूआ जाति जाटव पता नि.ग्राम कैरूआ नरवर शिवपुरी मध्यप्रदेश भूमि स्वामी तहसील नरवर जिला शिवपुरी मध्यप्रदेश भूमि स्वामी।
0.064
0.52
420
केरूआ
13
लालसिंह पुत्र किशनलाल जाति रावत पता कैरूआ नरवर शिवपुरी मध्यप्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी तहसील नरवर जिला शिवपुरी मध्यप्रदेश भूमि स्वामी
0.072
430 0.57
केरूआ
14
होतमसिंह पुत्र उदयसिंह जाति निल पता शिवपुरी मध्यप्रदेश 3/15 भाग भूमि स्वामी आतमसिंह पुत्र उदयसिंह जाति निल पता शिवपुरी मध्यप्रदेश 3/15 भाग भूमि स्वामी लोकसिंह पुत्र उदयसिंह जाति निल पता शिवपुरी मध्यप्रदेश 3/15 भाग भूमि स्वाम चन्द्राबाई पत्नी सुरेश कुमार जाति निल पता शिवपुरी मध्यप्रदेश 2/5 भाग भूमि स्वामी तहसील नरवर जिला शिवपुरी मध्यप्रदेश भूमि स्वामी ।
432
0.048
0.32
केरूआ
15
सुमित्राबाई बेवा उदयसिह जाति रावत पत्ता शिवपुरी मध्यप्रदेश 5/40 भाग भूमि स्वामी आतमसिंह पुत्र उदयसिंह जाति रावत पता शिवपुरी मध्यप्रदेश 5/40 भाग भूमि 6635
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 जुलाई 2023
भाग 1 ]
स्वामी होतम सिंह पुत्र उदयसिंह जाति रावत 5/40 भाग पता शिवपुरी मध्यप्रदेश लोकसिंह पुत्र उदयसिह जाति रावत 5/40 पता शिवपुरी मध्यप्रदेश मुन्नीबाई पुत्री उदयसिंह जाति रावत पता शिवपुरी मध्यप्रदेश 5/40 भाग भूमि स्वामी रामवती बेवा पत्नी हाकिम सिंह जाति रावत पता शिवपुरी मध्यप्रदेश 1/32भाग भूमि स्वामी नरेश सिंह पुत्र हाकिमसिंह जाति रावत पता शिवपुरी मध्यप्रदेश 1/32 भाग भूमि स्वामी रवूदी उर्फ प्रीति पुत्री हाकिमसिंह जाति रावत पता शिवपुरी मध्यप्रदेश 1/32 भाग भूमि स्वामी सवीना उर्फ अनीता पुत्री हाकिम सिंह पता शिवपुरी मध्यप्रदेश 1/32चन्द्राबाई पत्नी सुरेश कुमार जाति जाटव पता,शिवपुरी मध्यप्रदेश 1/4भाग भूमि स्वामी
0.086
0.45
549
16 केरूआ
सुमित्रा पत्नी उदयसिंह जाति रावत पता नि.ग्राम भूमि स्वामी अहस्तांतरणीय तहसील नरवर जिला शिवपुरी मध्यप्रदेश
0.068
0.60
551/1
केरूआ
17
सुमित्रा पत्नी उदयसिंह जाति रावत पता नि. ग्राम भूमि स्वामी अहस्तांतरणीय तहसील नरवर जिला शिवपुरी मध्यप्रदेश भूमि स्वामी ।
0.124
1.94
568
केरूआ
18
मुन्नी बेवा रामकिशन जाति आदिवासी पता शिवपुरी मध्यप्रदेश 1/6भाग भूमि स्वामी अहस्तारणीय कल्लू पुत्र रामकिशन जाति आदिवासी पता शिवपुरी मध्यप्रदेश 1/6भाग भूमि स्वामी अहस्तारणीय गब्बर पुत्र रामकिशन जाति आदिवासी पता शिवपुरी मध्यप्रदेश 1/6 भाग भूमि स्वामी अहरतारणीय लक्ष्मीनारायण पुत्र रामकिशन जाति आदिवासी पता शिवपुरी मध्यप्रदेश ष 1/6 भाग भूमि स्वामी अहस्तारणीय गिरजा पुत्री रामकिशन जाति आदिवासी पता शिवपुरी मध्यप्रदेश 1/6 भाग भूमि स्वामी अहस्तारणीय फूलवती बेवा मोहरसिंह जाति आदिवासी पता ग्राम कैरूआ नरवर शिवपुरी मध्यप्रदेश 1/42 भाग भूमि स्वामी अहस्तारणीय चिमन सिंह पुत्र भोहरसिंह जाति आदिवासी गता ग्राम कैरूआ नरवर शिवपुरी गध्यप्रदेश 1/42 भाग भूमि स्वामी अहस्तारणीय रुपाली पुत्री मोहरसिंह जाति आदिवासी पता ग्राम कैरूआ नरवर शिवपुरी मध्यप्रदेश 1/42 भाग भूमि स्वामी अहस्तारणीय अंजलि पुत्री मोहरसिंह जाति 6636
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 जुलाई 2023
[ भाग 1
आदिवासी पता ग्राम कैरूआ नरवर शिवपुरी मध्यप्रदेश 1/42 भाग भूमि स्वामी अहस्तारणीय किशन नाबालिक पुत्र मोहरसिंह सरपरस्त माँ स्वयं फूलवती जाति आदिवासी पता ग्राम कैरूआ नरवर शिवपुरी मध्यप्रदेश 1/42 भाग भूमि स्वामी अहस्तारणीय कबीर नाबालिक पुत्र भोहरसिंह सरपरस्त माँ स्वयं फूलवती जाति आदिवासी पता ग्राम कैरूआ नरवर शिवपुरी मध्यप्रदेश 1/42 भाग भूमि स्वामी अहस्तारणीय सुबीर नाबालिक पुत्र मोहरसिंह सरपरस्त माँ स्वयं फूलवती जाति आदिवासी पता ग्राम कैरूआ नरवर शिवपुरी मध्यप्रदेश 1/42 भाग भूमि स्वामी अहस्तारणीय
1.00 0.028
19
केरूआ
569/2
प्रतिपाल पुत्र लालचंद जाटव पता निवासी ग्राम कैरूआ नरवर शिवपुरी मध्यप्रदेश 1/8 भाग भूमि स्वामी अहस्तारणीय ओमप्रकाश पुत्र लालचंद जाटव पता निवासी ग्राम कैरूआ नरवर शिवपुरी मध्यप्रदेश 1/8 भाग भूमि स्वामी अहस्तारणीय मलखान पुत्र लालचंद जाटव पता निवासी ग्राम कैरूआ नरवर शिवपुरी मध्यप्रदेश 1/8 भाग भूमि स्वामी अहस्तारणीय धर्मेन्द्र पुत्र लालचंद जाटव पता निवासी ग्राम कैरूआ नरवर शिवपुरी मध्यप्रदेश 1/8 भाग भूमि स्वामी अहस्तारणीय सन्त्री पुत्र लालचंद जाटव पता निवासी ग्राम कैरूआ नरवर शिवपुरी मध्यप्रदेश 1/8 भाग भूमि स्वामी अहस्तारणीय शशि पुत्री लालचंद जाटव पता निवासी ग्राम कैरूआ नरवर शिवपुरी मध्यप्रदेश 1/8 भाग भूमि स्वामी अहस्तारणीय राजवती पुत्री लालचंद जाटव पता निवासी ग्राम कैरूआ नरवर शिवपुरी मध्यप्रदेश 1/8 भाग भूमि स्वामी अहस्तारणीय कल्लोबाई पुत्री लालचंद जाटव पता निवासी ग्राम कैरूआ नरवर शिवपुरी मध्यप्रदेश 1/8 भाग भूमि स्वामी अहस्तारणीय
1.94 0.080
20 केरूआ
571
रामकली बेवा लक्ष्मण जाति आदिवासी पता शिवपुरी मध्यप्रदेश 1/10 भाग भूमि स्वामी इन्दर सिंह पुत्र लक्ष्मण जाति आदिवासी पता शिवपुरी मध्यप्रदेश 1/10 भाग भूमि स्वामी राधा नाबालिक पुत्री लक्ष्मण जाति आदिवासी पता शिवपुरी मध्यप्रदेश 1/10 भाग भूमि स्वामी सीमा नाबालिक पुत्री लक्ष्मण जाति आदिवासी पता शिवपुरी मध्यप्रदेश 1/10 भाग भूमि स्वामी रती पुत्री 6637 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 14 जुलाई 2023
लक्ष्मण जाति आदिवासी पता शिवपुरी मध्यप्रदेश 1/10 भाग भूमि स्वामी धन्नो पुत्री चेहू जाति आदिवासी पता शिवपुरी मध्यप्रदेश 1/2 भाग भूमि स्वामी अहस्तारणीय तहसील नरवर जिला शिवपुरी मध्यप्रदेश भूमि स्वामी
1.2348
योग-
म.प्र. शासनं, राजस्व विभाग मंत्रालय वल्लव भवन भोपाल के ज्ञापन दिनांक 12.11.2014 की कंडिका 11 (1 ) , 12 अनुसार उक्तानुसार भूमि धारकों द्वारा भूमि विभाग /उपक्रम को हस्तांतरित करने के संबंध में यदि किसी को आपत्ति हो तो, प्रकाशन दिनांक के 15 दिवसों के भीतर आपत्ति कार्यालय कलेक्टर भू-अर्जन शाखा जिला शिवपुरी के समक्ष प्रस्तुत की जा सकती है । म्याद उपरान्त प्राप्त आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा एवं प्रकरण में नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी ।
रवीन्द्र कुमार चौधरी , कलेक्टर.
6638
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 जुलाई 2023
[ भाग 1
कार्यालय , कलेक्टर , जिला सिवनी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
सिवनी, दिनांक 10 जुलाई 2023 क्र.-4939-जि.भू.अ.-2023
धारा-6
(नियम 5)
प्रकरण कमांक ०२/ अ-82 /2023-24 प्रबंधक (निर्माण) गेल इंडिया लिमिटेड कैम्प कार्यालय होटल रायल आर्बिट तिलवारा ब्रिज के पास नागपुर रोड ,जबलपुर जिला जबलपुर द्वारा नागपुर छिदवाडा- जबलपुर प्राकृतिक गैस पाइप लाईन परियोजना के निर्माण में गैस पाइप लाइन परियोजना की सुरक्षा एवं संरक्षण हेतु विभिन्न मानकों के अनुरूप अर्जित भूमि पर सेक्शन लाईजिंग बाल्व (एस.व्ही.) स्टेशन का निर्माण हेतु समुचित सरकार ग्राम मारबोडी पटवारी हल्का नं. 18 रा.नि.मं. बंडोल तहसील सिवनी जिला सिवनी की निजी भूमि ख.न. 833 अर्जित रकबा 0.31 हैं. का अर्जन करना चाहता है । समुचित सरकार द्वारा भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन मे उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30) की धारा 4 के तहत गठित सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन दल द्वारा सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन उपरांत मध्यप्रदेश भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन मे उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2015 के नियम 5 के तहत निर्धारित प्रारूप ' ख ' में सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट प्रारूप 'ग ' में सामाजिक समाघात प्रबंध योजना प्रस्तुत की गयी है, जो इस सूचना के साथ संलग्न कर प्रकाशित की जा रही है ।
संलग्नः- प्रारूप "ख " एवं "ग"
प्रकरण क्रमांक 02 / अ-82/ 2023-24 गाम- मारबोडी प.ह.नं. 18 , रा.नि.मं. बंडोल, तहसील- सिवनी व जिला सिवनी
प्रारूप
ख
(नियम 5)
सामाजिक समाघात रिपोर्ट
1 परियोजना का नाम
गेल इंडिया लिमिटेड की नागपुर- छिंदवाडा- जबलपुर प्राकृतिक गैस पाईप लाईन परियोजना का निर्माण कार्य ।
2 लोक प्रयोजन
परियोजना से कंपनी को गैस उपलब्ध होगी एवं हाइवे पर सी.एन.जी. पम्प खुलने की संभवना , पाईप लाईन से गैस सीधे रसोई घर तक पहुंचगी ।
3
स्थान
ग्राम - मारबोडी प० ह० नं० 18 रा.नि.मं. बंडोल तहसील सिवनी व जिला सिवनी
परियोजना का क्षेत्र
4
निजी भूमि ख.न. 833 अर्जित रकबा 0.31 हें.
5 विकल्प जिन पर विचार किया गया है ।
गेल इंडिया लिमिटेड की नागपुर - छिदवाडा- जबलपुर प्राकृतिक गैस पाइप लाईन की परियोजना की सुरक्षा एवं संरक्षण हेतु विभिन्न मानकों के अनुरूप अर्जित भूमि पर सेक्शन लाईजिंग बाल्व (एस.व्ही.) स्टेशन का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है ।
6 परियोजना की पृष्ट भूमि विकासकर्ता की पृष्ट नियंत्रण सहित भूमि
गेल इंडिया लिमि. भारत सरकार का एक महारत्न उपक्रम है, जो प्रधानमंत्री गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान के तहत योजना के अंतर्गत कराया जा रहा है ।
परियोजना निर्माण के चरण
7
प्रथम चरण में कार्य को पूर्ण किया जाना है ।
8
संलग्न है ।
परयोजना के प्रभावों को दर्शाने वाले क्षेत्र के नक्शे
9
ग्राम मारबोडी प० ह० नं ० 18 रा.नि.मं. बंडोल की निजी भूमि ख.न. 833 अर्जित रकबा 0.31 हैं.
परियोजना के लिये आवश्यक कुल भूमि
10 भूमि का मूल्य
कलेक्टर पंजीयन गाईन लाईन वर्ष 2023-24 में निर्धारित भूमि के मूल्य के अनुसार
11
एक
प्रभावित परिवारो की कुल संख्या(अधिनियम की धारा 3 के खंड (ग) के अनसार 6639
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 जुलाई 2023
भाग 1 ]
प्रकरण क्रमांक 02 /अ-82 /2023-24 गाम- मारबोडी प.ह.नं. 18 , रा.नि.मं. बंडोल , तहसील- सिवनी व जिला सिवनी
परिसंपत्तियां
12
निरंक
निरंक
13 विस्थापित होने वाले संभावित परिवारों की संख्या जिनकी भूमि अर्जित हुई
समाजिक समाघात
सामाजिक आर्थिक एवं पर्यावरणीय समाघात का अध्ययन ।
14
(क) समाघातो का विवरण
(ख) समाघातो की संकेतक सूची 1. सामाजिक प्रभाव आंकलन परिवार विस्थापन एवं पुनर्बसाहट, शिक्षा, समुदाय की भागीदारी, स्वास्थ्य सेवाये
2. निर्मित संरचना इमारत का प्रकार , स्थिति, उपस्थिति 3. आर्थिक मूल्यांकन रोजगार और आय के स्त्रोत
4. सामाजिक पर्यावरण म.प्र. पर्यावरण प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड भोपाल के पत्र कमांक MPPCB / JBP / 116413 दिनांक 16/09/2022 के अनुसार सामाजिक पर्यावरण की स्वीकृति प्राप्त है ।
विकल्प जिन पर विचार किया गया
15
परियोजना से विभिन्न कंपनीयो को गैस उपलब्ध होगी एवं हाइवे और शहर मं सी.एन.जी. पम्प खुलगे, परियोजना जनहितकारी है ।
हो (क) यदि हाँ तो वर्तमान प्रस्तावो की अधिमान्यता क्यो दी गयी ।
(ख) यदि नहीं तो क्यो नहीं
16 प्रस्ताव का निष्कर्ष
गेल इंडिया लिमि. भारत सरकार का एक महारत्न उपक्रम है, इसके द्वारा नागपुर से जबलपुर प्राकृतिक गैस पाईप लाइन परियोजना के अंतर्गत सेक्शन लाईजिंग बाल्व (एस.व्ही. ) स्टेशन का निर्माण किया जाना है । यह योजना प्रधानमंत्री गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान के तहत है । अतः सामाजिक समाघात अध्ययन दल लोक प्रयोजन कार्य को देखते हुए योजना के निर्माण हेतु भूमि के अर्जन की अनुसंसा करता है ।
[ भाग 1 6640
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 जुलाई 2023
प्रकरण क्रमांक 02 / अ-82/ 2023-24 गाम- मारबोडी प.ह.नं. 18 , रा.नि.मं. बंडोल , तहसील- सिवनी व जिला सिवनी
प्रारूप ग
(नियम 5)
सामाजिक समाघात प्रबंध योजना
निम्नलिखित समाघातों के समाधान हेतु आवष्यक सुधारात्मक उपाय
प्रभावित नही
प्रभावित परिवारो की जीविका
1
2
प्रभावित नही
लोक एव सामुदायिक परिसंपत्तियां
प्रभावित नही
3 आस्तियां और अधोसंरचना विशेषकर सडके लोक परिवहन
प्रभावित नही
4
जल मल निकासी एवं स्वच्छता
प्रभावित नही
पेयजल के स्त्रोत
5
प्रभावित नही
6 पशुओं के लिये पेयजल स्त्रोत
प्रभावित नही
7 सामुदायिक तलाब
8
उपरोक्तानुसार कोई जन सुविधा प्रभावित नही हो रही है ।
जन सुविधाए (पोस्ट आफिस उचित मूल्य की दुकान विद्युत आपूर्ति, स्वास्थय सुविधाए स्कूल श्मशान कब्रिस्तान) आंगनबाडी बालउद्याान और
9
बिन्दु क्रमांक 1 से लगाकर बिन्दु क्रमांक 8 तक में कोई भी प्रभावित न होने के कारण कोई भी उपाय करने की आवश्यकता नही है ।
वे उपाय जिनके बारे में आपेक्षक निकाय का कथन है कि वह प्रस्तावित परियोजना में शामिल करेगा ।
10
यदि समाघात निर्धारण प्रक्रिया और जनसुनवाई के निष्कर्षों में किसी भी हितबद्ध पक्ष के द्वारा आक्षेप प्रस्तुत की जाती है तो आक्षेप के विश्लेषण पश्चात सुनवाई के बाद आपेक्षक निकाय निर्णय लेगा ।
अतिरिक्त उपाय जिनके बारे में अपेक्षक निकाय का कथन है कि सामाजिक समाघात निर्धारण प्रक्रिया और जन सुनवाईयों के निष्कर्षो के प्रति उत्तर में उसका जिम्मा लेगा ।
6641
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 जुलाई 2023
भाग 1 ]
क्र.-4940-जि.भू.अ.-2023
धारा-6
(नियम 5)
प्रकरण क्रमांक 0004/ अ-82 / 2023-24 प्रबंधक (निर्माण) गेल इंडिया लिमिटेड कैम्प कार्यालय होटल रायल आर्बिट तिलवारा ब्रिज के पास नागपुर रोड जबलपुर जिला जबलपुर द्वारा नागपुर -छिदवाडा-- जबलपुर प्राकृतिक गैस पाइप लाईन परियोजना के निर्माण में गैस पाइप लाइन परियोजना की सुरक्षा एवं संरक्षण हेतु विभिन्न मानकों के अनुरूप अर्जित भूमि पर सेक्शन लाईजिंग बाल्व (एस.व्ही.) स्टेशन का निर्माण हेतु समुचित सरकार ग्राम बंजारी पटवारी हल्का नं. 06 रा.नि.मं. धूमा तहसील लखनादौन जिला सिवनी की निजी भूमि ख.न. 158/1 अर्जित रकबा 0.43 हैं . का अर्जन करना चाहती है । समुचित सरकार द्वारा भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन मे उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30) की धारा 4 के तहत गठित सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन दल द्वारा सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन उपरांत मध्यप्रदेश भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन मे उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2015 के नियम 5 के तहत निर्धारित प्रारूप 'ख ' में सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट प्रारूप 'ग' मे सामाजिक समाधात प्रबंध योजनां प्रस्तुत की गयी है, जो इस सूचना के साथ संलग्न कर प्रकाशित की जा रही है ।
संलग्नः- प्रारूप "ख" एवं "ग "
प्र. क्र. 0004/ अ-82/ 2023-24 ग्राम- बंजारी , प.ह.नं. 06, रा.नि.मं. तहसील- लखनादौन व जिला सिवनी
प्रारूप - ख
(नियम 5)
सामाजिक समाघात रिपोर्ट
परियोजना का नाम
1
गेल इंडिया लिमिटेड की नागपुर - छिंदवाडा- जबलपुर प्राकृतिक गैस पाईप लाईन परियोजना का निर्माण कार्य ।
2 लोक प्रयोजन
परियोजना से कंपनी को गैस उपलब्ध होगी एवं हाइवे पर सी.एन.जी. पंम्प खुलने की संभवना, पाईप लाईन से गैस सीधे रसोई घर तक पहुंचगी ।
3
स्थान
ग्राम - बंजारी प०ह० नं० 06 रा.नि.मं. धूमा तहसील लखनादौन व जिला सिवनी
निजी भूमि ख.न. 158/1 अर्जित रकबा 0.43हैं.
4 परियोजना का क्षेत्र
गेल इंडिया लिमिटेड की नागपुर - छिदवाडा- जबलपुर प्राकृतिक गैस 5 विकल्प जिन पर विचार किया गया
है ।
पाइप लाईन की परियोजना की सुरक्षा एवं संरक्षण हेतु विभिन्न मानकों के अनुरूप अर्जित भूमि पर सेक्शन लाईजिंग बाल्व (एस.व्ही.) स्टेशन का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है ।
6 परियोजना की पृष्ट भूमि विकासकर्ता की पृष्ट भूमि नियंत्रण सहित
गेल इंडिया लिमि. भारत सरकार का एक महारत्न उपक्रम है, जो प्रधानमंत्री गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान के तहत योजना के अंतर्गत कराया जा रहा है ।
परियोजना निर्माण के चरण
प्रथम चरण में कार्य को पूर्ण किया जाना है ।
7
संलग्न है ।
8
क्षेत्र के नक्शे परयोजना के प्रभावों को दर्शाने वाले
9
ग्राम -बंजारी प० ह०नं० 06 रा.नि.मं. धूमा की निजी भूमि ख.न.
158/1 अर्जित रकबा 0.43हें.
परियोजना के लिये आवश्यक कुल भूमि
10 भूमि का मूल्य
कलेक्टर पंजीयन गाईन लाईन वर्ष 2023-24 में निर्धारित भूमि के मूल्य के अनुसार
11
एक
प्रभावित परिवारो की कुल संख्या (अधिनियम की धारा 3 के खंड(ग) के अनुसार
A [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 जुलाई 2023
6642
निरंक
परिसंपत्तियां
12
निरंक
13 विस्थापित होने वाले संभावित परिवारों की संख्या जिनकी भूमि अर्जित हुई
सामाजिक आर्थिक एवं पर्यावरणीय समाघात का अध्ययन ।
समाजिक समाघात
14
(क) समाधातो का विवरण
(ख) समाघातो की संकेतक सूची 1. सामाजिक प्रभाव आंकलन परिवार विस्थापन एवं पुनर्बसाहट, शिक्षा, समुदाय की भागीदारी, स्वास्थ्य सेवाये
2. निर्मित संरचना इमारत का प्रकार, स्थिति , उपस्थिति
3. आर्थिक मूल्यांकन रोजगार और आय के स्त्रोत
4. सामाजिक पर्यावरण म.प्र. पर्यावरण प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड भोपाल के पत्र क्रमांक MPPCB /JBP / 116413 दिनांक 16/09/2022 के अनुसार सामाजिक पर्यावरण की स्वीकृति प्राप्त है ।
परियोजना से विभिन्न कंपनीयो को गैस उपलब्ध होगी एवं हाइवे और शहर में 15
सी.एन.जी. पंम्प खुलगे, परियोजना जनहितकारी है ।
विकल्प जिन पर विचार किया गया हो (क) यदि हाँ तो वर्तमान प्रस्तावो की अधिमान्यता क्यो दी गयी ।
(ख) यदि नहीं तो क्यो नही
16 प्रस्ताव का निष्कर्ष
गेल इंडिया लिमि. भारत सरकार का एक महारत्न उपक्रम है , इसके द्वारा नागपुर से जबलपुर प्राकृतिक गैस पाईप लाइन परियोजना के अंतर्गत सेक्शन लाईजिंग बाल्व (एस.व्ही.) स्टेशन का निर्माण किया जाना है । यह योजना प्रधानमंत्री गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान के तहत है । अतः सामाजिक समाघात अध्ययन दल लोक प्रयोजन कार्य को देखते हुए योजना के निर्माण हेतु भूमि के अर्जन की अनुसंसा करता है ।
6643
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 14 जुलाई 2023
भाग 1 ]
प्र. क्र. 0004 / अ-82/ 2023-24 ग्राम- बंजारी , प.ह.नं. 06 , रा.नि.मं. धुमा, तहसील-लखनादौन व जिला सिवनी
प्रारूप ग
(नियम 5)
सामाजिक समाघात प्रबंध योजना
निम्नलिखित समाघातों के समाधान हेतु आवष्यक सुधारात्मक उपाय
प्रभावित नही
1 प्रभावित परिवारो की जीविका
2
प्रभावित नही
लोक एवं सामुदायिक परिसंपत्तियां
3
प्रभावित नही
आस्तियां और अधोसंरचना विशेषकर सडके लोक परिवहन
4
प्रभावित नही
जल मल निकासी एवं स्वच्छता
प्रभावित नही
पेयजल के स्त्रोत
5
प्रभावित नही
6 पशुओं के लिये पेयजल स्त्रोत
प्रभावित नही
7 सामुदायिक तलाब
8
उपरोक्तानुसार कोई जन सुविधा प्रभावित नही हो रही है ।
जन सुविधाए (पोस्ट आफिस उचित मूल्य की दुकान विद्युत आपूर्ति, स्वास्थय सुविधाए स्कूल श्मशान, कब्रिस्तान) आंगनबाडी बालउद्यान और
9
बिन्दु क्रमांक 1 से लगाकर बिन्दु क्रमांक 8 तक में कोई भी प्रभावित न होने के कारण कोई भी उपत्य करने की आवश्यकता नहीं है !
वे उपाय जिनके बारे में आपेक्षक निकाय का कथन है कि वह प्रस्तावित परियोजना में शामिल करेगा ।
10 अतिरिक्त उपाय जिनके बारे में यदि समाघात निर्धारण प्रक्रिया और जनसुनवाई के निष्कर्षों में किसी भी हितबद्ध पक्ष के द्वारा आक्षेप प्रस्तुत की जाती है तो आक्षेप के विश्लेषण पश्चात सुनवाई के बाद आपेक्षक निकाय निर्णय लेगा ।
| अपेक्षक निकाय का कथन है कि सामाजिक समाधात निर्धारण प्रक्रिया और जन सुनवाईयों के निष्कर्षो के प्रति उत्तर में उसका जिम्मा लेगा ।
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 जुलाई 2023
6644
क्र.-4941- जि.भू.अ.-2023
धारा-6
(नियम 5)
प्रकरण कमांक ०३ / अ-82 / 2023-24 प्रबंधक (निर्माण) गेल इंडिया लिमिटेड कैम्प कार्यालय होटल रायल आर्बिट तिलवारा ब्रिज के पास नागपुर रोड ,जबलपुर जिला जबलपुर द्वारा नागपुर - छिदवाडा- जबलपुर प्राकृतिक गैस पाइप लाईन परियोजना के निर्माण में गैस पाइप लाइन परियोजना की सुरक्षा एवं संरक्षण हेतु विभिन्न मानकों के अनुरूप अर्जित भूमि पर सेक्शन लाईजिंग बाल्व (एस.व्ही .) स्टेशन का निर्माण हेतु समुचित सरकार ग्राम भिलमा पटवारी हल्का नं. 83 रा.नि.मं. लखनादौन तहसील लखनादौन जिला सिवनी की निजी भूमि ख.न. 187/8 अर्जित रकबा 0.31 हैं. का अर्जन करना चाहती है । समुचित सरकार द्वारा भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन मे उचित प्रतिकर और पारंदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30) की धारा 4 के तहत गठित सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन दल द्वारा सामाजिक समाधात निर्धारण अध्ययन उपरांत मध्यप्रदेश भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन मे उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2015 के नियम 5 के तहत निर्धारित प्रारूप 'ख' में सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट प्रारूप 'ग' में सामाजिक समाघात प्रबंध योजना प्रस्तुत की गयी है, जो इस सूचना के साथ संलग्न कर प्रकाशित की जा रही है ।
संलग्नः- प्रारूप "ख" एवं " ग"
प्र. क्र. 03 / अ-82 / 2023-24 ग्राम- भिलमा, प.ह.नं. 83, रा.नि.मं.- लखनादौन, तहसील- लखनादौन व जिला सिवनी
प्रारूप
ख
(नियम 5)
सामाजिक समाघात रिपोर्ट
1 परियोजना का नाम गेल इंडिया लिमिटेड की नागपुर- छिंदवाडा - जबलपुर प्राकृतिक गैस
पाईप लाईन परियोजना का निर्माण कार्य ।
2 लोक प्रयोजन परियोजना से कंपनी को गैस उपलब्ध होगी एवं हाइवे पर सी.एन.जी.
पंम्प खुलने की संभवना, पाईप लाईन से गैस सीधे रसोई घर तक
पहुंचगी ।
3 स्थान ग्राम - भिलमा प० ह० नं० 83 रा.नि.मं. लखनादौन तहसील
लखनादौन व जिला सिवनी
4 परियोजना का क्षेत्र निजी भूमि ख.न. 187/8 अर्जित रकबा 0.31 हैं.
5 विकल्प जिन पर विचार किया गया गेल इंडिया लिमिटेड की नागपुर - छिदवाडा- जबलपुर प्राकृतिक गैस
है । पाइप लाईन की परियोजना की सुरक्षा एवं संरक्षण हेतु विभिन्न मानकों
के अनुरूप अर्जित भूमि पर सेक्शन लाईजिंग बाल्व (एस.व्ही.) स्टेशन
का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है ।
6 परियोजना की पृष्ट भूमि विकासकर्ता गेल इंडिया लिमि भारत सरकार का एक महारत्न उपक्रम है, जो
की पृष्ट भूमि नियंत्रण सहित प्रधानमंत्री गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान के तहत योजना के अंतर्गत
कराया जा रहा है ।
7 परियोजना निर्माण के चरण प्रथम चरण में कार्य को पूर्ण किया जाना है ।
8 परयोजना के प्रभावों को दर्शाने वाले संलग्न है ।
क्षेत्र के नक्शे
9 परियोजना के लिये आवश्यक कुल ग्राम भिलमा प०ह० नं० 83 रा.नि.मं. लखनादौन की निजी भूमि
भूमि खांन. 187/8 अर्जित रकबा 0.31 हें.
10 भूमि का मूल्य कलेक्टर पंजीयन गाईन लाईन वर्ष 2023--24 में निर्धारित भूमि के
मूल्य के अनुसार
6645
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 जुलाई 2023
भाग 1 ]
11
एक
प्रभारित परिवारो की सुल संख्या (अधिनियम की धारा 3 के खंड(ग) के अनुसार
निरंक
परिसंपत्तियां
12
निरंक
13 विस्थापित होने वाले संभावित परिवारों की संख्या जिनकी भूमि अर्जित हुई
सामाजिक आर्थिक एवं पर्यावरणीय समाधात का अध्ययन ।
14 समाजिक समाघात
(क) सभाघालो का विवरण
(ख)समाघातो की संकेतक सूची 1. सामाजिक प्रभाव आंकलन परिवार विस्थापन एवं पुनर्बसाहट , शिक्षा , समुदाय की भागीदारी, स्वास्थ्य सेवाये
2. निर्मित संरचना इमारत का प्रकार , स्थिति, उपस्थिति
3. आर्थिक मूल्यांकन रोजगार और आय के स्त्रोत
4. सामाजिक पर्यावरण म.प्र. पर्यावरण प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड भोपाल के पत्र क्रमांक MPPCB /JBP / 116413 दिनांक 16/09/2022 के अनुसार सामाजिक पर्यावरण की स्वीकृति प्राप्त है ।
15
परियोजना से विभिन्न कंपनीयों को गैस उपलब्ध होगी एवं हाइवे और शहर मे सी.एन.जी. पंम्प खुलगे, परियोजना जनहितकारी है ।
विकल्प जिन पर विचार किया गया हो (क) यदि हाँ तो वर्तमान प्रस्तावो की अधिमान्यता क्यो दी गयी ।
(ख) यदि नहीं तो क्यो नही
16 प्रस्ताव का निष्कर्ष
गेल इंडिया लिमिटेड भारत सरकार का एक महारत्न उपक्रम है, इसके द्वारा नागपुर से जबलपुर प्राकृतिक गैस पाईप लाइन परियोजना के अंतर्गत सेक्शन लाईजिंग बाल्व (एस.व्ही .) स्टेशन का निर्माण किया जाना है । यह योजना प्रधानमंत्री गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान के तहत है । अतः सामाजिक समाघात अध्ययन दल लोक प्रयोजन कार्य को देखते हुए योजना के निर्माण हेतु भूमि के अर्जन की अनुसंसा करता है ।
भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 जुलाई 2023
6646
प्र. क्र. 03 / अ-82 /2023-24 ग्राम- भिलमा, प.ह.नं. 83, रा.नि.मं.- लखनादौन, तहसील- लखनादौन व जिला सिवनी
प्रारूप - ग
(नियम 5)
सामाजिक समाघात प्रबंध योजना
'निम्नलिखित समाघातों के समाधान हेतु आवष्यक सुधारात्मक उपाय
प्रभावित नही
1 प्रभावित परिवारो की जीविका
2
प्रभावित नही
लोक एवं सामुदायिक परिसंपत्तियां
प्रभावित नही
3
आस्तियां और अधोसंरचना विशेषकर सडके लोक परिवहन
प्रभावित नही
4
मल निकासी एवं जल स्वच्छता
प्रभावित नही
पेयजल के स्त्रोत
5
प्रभावित नही
6 पशुओं के लिये पेयजल स्त्रोत
प्रभावित नही
7 सामुदायिक तलाब
8
उपरोक्तानुसार कोई जन सुविधा प्रभावित नहीं हो रही है ।
जन सुविधाए (पोस्ट आफिस उचित मूल्य की दुकान विद्युत आपूर्ति, स्वास्थय सुविधाए स्कूल श्मशानःकब्रिस्तान) आंगनबाडी बालउद्याानयाान और
9
बिन्दु क्रमांक 1 से लगाकर बिन्दु क्रमांक 8 तक. में कोई भी प्रभावित न होने के कारण कोई भी उपाय करने की आवश्यकता नही है ।
वे उपाय जिनके बारे में आपेक्षक निकाय का कथन है कि वह प्रस्तावित परियोजना में शामिल करेगा ।
10
यदि समाघात निर्धारण प्रक्रिया और जनसुनवाई के निष्कर्षों में किसी भी हितबद्ध पक्ष के द्वारा आक्षेप प्रस्तुत की जाती है तो आक्षेप के विश्लेषण पश्चात सुनवाई के बाद आपेक्षक निकाय निर्णय लेगा ।
अतिरिक्त उपाय जिनके बारे में अपेक्षक निकाय का कथन है कि सामाजिक समाधात निर्धारण प्रक्रिया और जन सुनवाईयों के निष्कर्षो के प्रति उत्तर में उसका जिम्मा लेगा ।
6647 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 14 जुलाई 2023
क्र.-4942-जि.भू.अ.-2023
धारा-6
(नियम 5)
प्रकरण क्रमांक 0006/अ-82/ 2023-24 प्रबंधक (निर्माण) गेल इंडिया लिमिटेड कैम्प कार्यालय होटल रायल आर्बिट तिलवारा ब्रिज के पास नागपुर रोड ,जबलपुर जिला जबलपुर द्वारा नागपुर - छिदवाडा- जबलपुर प्राकृतिक गैस पाइप लाईन परियोजना के निर्माण में गैस पाइप लाइन परियोजना की सुरक्षा एवं संरक्षण हेतु विभिन्न मानकों के अनुरूप अर्जित भूमि पर सेक्शन लाईजिंग बाल्व (एस.व्ही.) स्टेशन का निर्माण हेतु समुचित सरकार ग्राम घोघरी पटवारी हल्का नं. 12/14 रा.नि.मं. चमारी खुर्द तहसील छपारा जिला सिवनी की निजी भूमि ख.न. 17 अर्जित रकबा 0.31 हैं . का अर्जन करना चाहती है । समुचित सरकार द्वारा भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन मे उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30) की धारा 4 के तहत गठित सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन दल द्वारा सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन उपरांत मध्यप्रदेश भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन मे उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2015 के नियम 5 के तहत निर्धारित प्रारूप 'ख ' में सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट प्रारूप 'ग ' में सामाजिक समाघात प्रबंध योजना प्रस्तुत की गयी है, जो इस सूचना के साथ संलग्न कर प्रकाशित की जा रही है ।
संलग्नः- प्रारूप " ख " एवं " ग "
प्र. क्र. 0006 / अ-82 / 2023-24 ग्राम- घोघरी, प.ह.नं. 12/14, रा.नि.मं.- चमारीखुर्द, तहसील - छपारा व जिला सिवनी
प्रारूप - ख
(नियम 5)
सामाजिक समाघात रिपोर्ट
1 परियोजना का नाम गेल इंडिया लिमिटेड की नागपुर- छिंदवाडा- जबलपुर प्राकृतिक गैस
पाईप लाईन परियोजना का निर्माण कार्य ।
2 लोक प्रयोजन परियोजना से कंपनी को गैस उपलब्ध होगी एवं हाइवे पर सी.एन.जी.
पंम्प खुलने की संभवना, पाईप लाईन से गैस सीधे रसोई घर तक
पहुंचगी ।
3 स्थान ग्राम घोघरी प ० ह० नं0 12/14 रा.नि.मं. – चमारी खुर्द तहसील छपारा
व जिला सिवनी
4 परियोजना का क्षेत्र निजी भूमि ख.न. 17 अर्जित रकबा 0.31 हैं .
5 विकल्प जिन पर विचार किया गया गेल इंडिया लिमिटेड की नागपुर -- छिदवाडा- जबलपुर प्राकृतिक गैस
है । पाइप लाईन की परियोजना की सुरक्षा एवं संरक्षण हेतु विभिन्न मानकों
के अनुरूप अर्जित भूमि पर सेक्शन लाईजिंग बाल्व (एस.व्ही .) स्टेशन
का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है ।
6 परियोजना की पृष्ट भूमि विकासकर्ता गेल इंडिया लिमि. भारत सरकार का एक महारत्न उपकम है, जो
की पृष्ट भूमि नियंत्रण सहित प्रधानमंत्री गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान के तहत योजना के अंतर्गत
कराया जा रहा है ।
7 परियोजना निर्माण के चरण प्रथम चरण में कार्य को पूर्ण किया जाना है ।
8 परयोजना के प्रभावों को दर्शाने वाले संलग्न है ।
क्षेत्र के नक्शे
9 परियोजना के लिये आवश्यक कुल ग्राम घोघरी प० ह० नं० 12/14 रा.नि.मं. चमारी खुर्द की निजी भूमि
भूमि ख.न. 17 अर्जित रकबा 031 हैं.
10 भूमि का मूल्य कलेक्टर पंजीयन गाईन लाईन वर्ष 2023--24 में निर्धारित भूमि के
मूल्य के अनुसार
[भाग 1 6648
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 जुलाई 2023
11 प्रभावित परिवारो कुल एक संख्या(अधिनियम की धारा 2 के खंड(ग) के अनुसार
12
निरंक
परिसंपत्तियां
निरंक
13 विस्थापित होने वाले संभावित परिवारों की संख्या जिनकी भूमि अर्जित हुई
सामाजिक आर्थिक एवं पर्यावरणीय समाघात का अध्ययन ।
14 समाजिक समाघात
(क) समाघातो का विवरण
(ख)समाघातो की संकेतक सूची 1. सामाजिक प्रभाव आंकलन परिवार विस्थापन एवं पुनर्बसाहट, शिक्षा, समुदाय की भागीदारी, स्वास्थ्य सेवाये
2. निर्मित संरचना इमारत का प्रकार, स्थिति, उपस्थिति
3. आर्थिक मूल्यांकन रोजगार और आय के स्त्रोत
4. सामाजिक पर्यावरण म.प्र. पर्यावरण प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड भोपाल के पत्र क्रमांक MPPCB / JBP / 116413 दिनांक 16/09/2022 के अनुसार सामाजिक पर्यावरण की स्वीकृति प्राप्त है ।
15
परियोजना से विभिन्न कंपनीयो को गैस उपलब्ध होगी एवं हाइवे और शहर में सी.एन.जी. पंम्प खुलगे , परियोजना जनहितकारी है ।
विकल्प जिन पर विचार किया गया हो (क) यदि हाँ तो वर्तमान प्रस्तावो की अधिमान्यता क्यो दी गयी ।
(ख) यदि नही तो क्यो नही
16 प्रस्ताव का निष्कर्ष
गेल इंडिया लिमि. भारत सरकार का एक महारत्न उपकम है, इसके द्वारा नागपुर से जबलपुर प्राकृतिक गैस पाईप लाइन परियोजना के अंतर्गत सेक्शन लाईजिंग बाल्व (एस.व्ही. ) स्टेशन का निर्माण किया जाना है । यह योजना प्रधानमंत्री गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान के तहत है । अतः सामाजिक समाघात अध्ययन दल लोक प्रयोजन कार्य को देखते हुए योजना के निर्माण हेतु भूमि के अर्जन की अनुसंसा करता है ।
6649
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 जुलाई 2023
भाग 1 ]
प्र. क्र. 0006 / अ-82/ 2023-24 ग्राम- घोघरी , प.ह.नं. 12/14 , रा.नि.मं.- चमारी खुर्द, तहसील- छपारा व जिला सिवनी
प्रारूप
ग
(नियम 5)
सामाजिक समाघात प्रबंध योजना
निम्नलिखित समाघातों के समाधान हेतु आवष्यक सुधारात्मक उपाय
1 प्रभावित परिवारो की जीविका प्रभावित नही
2
प्रभावित नही
लोक एवं सामुदायिक परिसंपत्तियां
3
प्रभावित नही
आस्तियां और अधोसंरचना विशेषकर सडके लोक परिवहन
4
प्रभावित नही
जल मल निकासी एवं स्वच्छता
प्रभावित नही
5 पेयजल के स्त्रोत
6
प्रभावित नही
पशुओं के लिये पेयजल स्त्रोत
प्रभावित नही
7 सामुदायिक तलाब
8
उपरोक्तानुसार कोई जन सुविधा प्रभावित नहीं हो रही है ।
जन सुविधाए (पोस्ट आफिस उचित मूल्य की दुकान विद्युत आपूर्ति, स्वास्थय सुविधाए स्कूल श्मशानं कब्रिस्तान) : आंगनबाडी बालउद्याान और
9 वे उपाय जिनके बारे में आपेक्षक दिन्दु कमांक 1 से लगाकर बिन्दु कगांक 8 तके में कोई भी प्रभावित न होने के कारण कोई भी उपाय करने की आवश्यकता नंही है ।
निकाय का कथन है कि वह प्रस्तावित परियोजना में शामिल करेगा ।
10
यदि समाघात निर्धारण प्रक्रिया और जनसुनवाई के निष्कर्षो में किसी भी हितबद्ध पक्ष के द्वारा आक्षेप प्रस्तुत की जाती है तो आक्षेप के विश्लेषण पश्चात सुनवाई के बाद आपेक्षक निकाय निर्णय लेगा ।
अतिरिक्त उपाय जिनके बारे में अपेक्षक निकाय का कथन है कि सामाजिक समाघात निर्धारण प्रक्रिया और जन सुनवाईयों के निष्कर्षो के प्रति उत्तर में उसका जिम्मा लेगा ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
क्षितिज सिंघल , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 जुलाई 2023
6650
कार्यालय , कलेक्टर , जिला सीहोर मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
सीहोर, दिनांक 20 जून 2023 प्र.क्र.-4-अ-82-2022-2023
(अंतगर्त धारा -11 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2023 (क्र. 30 सन् 2023) चूँकि राज्य भाासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न सूची खाने (3 ) में वर्णित भूमि एवं खाने (5) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की सम्भावना है ।
अतः भूमि अर्जन पुर्नवास और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रं 30 सन् 2013) की धारा-11 के उपबंधो के अनुसार इसके द्वारा सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची-1 के खाने (4) में उल्लेखित को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत रहता है ।.
अनुसूची (1 )
ग्राम-मंडी, तहसील- भैरूदा
स.क्र.
विवरण
अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हैक्टेअर)
असिंचित
सिंचित
कुल 1
2.200
2.200 सीप अम्बर सिंचाई कॉम्प्लेक्स परियोजना अंतर्गत ग्राम मंडी में निजी भूमि पर पंप हाउस, कंट्रोल रूम , एवं रोड निर्माण कार्य हेतु
2.200
0.000
2.200 ग्राम मंडी में अर्जित की जाने वाली निजी भूमि का योग
अनुसूची (2)
अम्बर सिंचाई कॉम्प्लेक्स परियोजना अंतर्गत ग्राम मंडी में निजी भूमि पर पंप हाउस, कंट्रोल रूम, एवं रोड निर्माण कार्य हेतु सीप
खसरा क्रमांक
स.क्र.
भूमि का कुल रकबा अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा कृषक का नाम व पिता/ पति का नाम
असिंचित
सिंचित असिंचित कुल
0.000
1
147
सिंचित 1.497
0.000
कुल 1.497 0:800
0.800 राधाकिशन पुत्र कन्हैयालाल जाति केवट
1.507
2
0.000 1.507
0.400
144/1
0.000
1.111
1.111
145/1
0.700 ब्रजमोहन पिता कुंवरसिंह जाति अहिर पता सीहोर मध्य प्रदेश भूमिस्वामी
146
0.817
0.000
0.817
0.300
4
4.932 0.000
4.932
2:200
0.000
2.200
(1) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) व कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन सीहोर के कार्यालय में किया जा सकता है ।
(2) कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट का, कलेक्टर (भू० अर्जन), सीहोर की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा । कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगन सृजित नहीं करेगा ।
(3) प्रकरण के प्रकाशन उपरांत धारा -15 अंतर्गत बिहित 60 दिवस के भीतर किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी तहसील भैरूदा जिला सीहोर के कार्यालय में प्रस्तुत की जा सकती है ।
6651
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 14 जुलाई 2023
भाग 1 ]
सीहोर, दिनांक 12 जुलाई 2023 प्र.क्र.-017-3-82-2022-2023
क्रमांक 017 / अ-82/2022-23 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न सूची खाने (3 ) में वर्णित भूमि एवं खाने (5) मे उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पडने की सम्भावना है ।
अतः भूमि अर्जन पुर्नवास और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कं 30 सन् 2013) की धारा-11 के उपबंधो के अनुसार इसके द्वारा सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची -1 के खाने (4 ) में उल्लेखित को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियो का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है ।
-: अनुसूची 1 :-
भूमि का वर्णन
धारा-12 हेतु अधिकृत अधिकारी
जिला
तहसील/ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
लगभग क्षेत्रफल
हेक्टेयर / वर्ग मीटर
भूमि- 4.237 हैं.
सीहोर
श्यामपुर/ आछारोही
कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग नरसिंहगढ़
पार्वती परियोजना बांध निर्माण से डूब प्रभावित हेतु भू-अर्जन
-: अनुसूची - 2:-
रिमार्क
सर्वे नंबर
स.क.
नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम
कुल रकबा (निजी) हे.में
अर्जित रकबा (निजी) हैं.में
4
5
3
6
2
1
0.050 .
0.050
3/3/1
1
रामस्वरुप पुत्र भारतसिंह जाति कुडमी पता निवासी ग्राम सीहोर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी
0.702
1.159
3/4/1
2
शंकरकुंवर पत्नी भोपालसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम सीहोर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी
0.208
0.208
3/5/1
3
रामसिंह, रामगोपाल पिता गोरेलाल जाति कुडमी हिस्सा 1/4 , सुन्दरबाई बेवा हरिप्रसाद, भारतसिंह पिता हरिप्रसाद जाति कुडमी हिस्सा 1/4, गोविन्दराम , छोटेराम, प्रेमचन्द पिता जयराम, गोरिया बाई पुत्री जयराम जाति कुडमी हिस्सा 1/4, पन्नालाल पिता दलसिंह जाति कुडमी हिस्सा 1/4 पता आछारोही श्यामपुर सीहोर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी
0.067
0.067
3/6/1
4
छोटेराम पुत्र जयराम जाति कुडमी पता निवासी ग्राम सीहोर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी [भाग 1 6652
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 14 जुलाई 2023
1.285
0.290 5
236/36/1/1
शैलेन्द्रसिंह पुत्र राजेन्द्रसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम सीहोर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी
6
1.404
0.904
13/6
सुरेन्द्रसिंह पुत्र अभयसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम सीहोर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी
7
0.607
0.557
13/7
शिवपालसिंह पुत्र अभयसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम सीहोर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी
0.473
0.040
28/2/6
8
गोविन्द पुत्र सजनसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम सीहोर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी
0.802
0.050 9
237/43/1
प्रेमनारायण पुत्र रामप्रसाद जाति कुडमी पता निवासी ग्राम सीहोर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी
0.583
0.583
3/1
10 गोविंदराम पिता जयराम जाति कुड़मी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
ओमप्रकाश पिता राम सिंह जाति कुड़मी पता निवासी ग्राम भूमि
0.393
0.393
3/2/1
11स्वामी
0.110
3/2/2/1
0.110
12 रमेश पिता राम सिंह जाति कुड़मी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
0.283
0.283 13 अजब सिंह राम सिंह जाति कुड़मी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
13
7.424
4.237 कुल योग:-
1. भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी तहसील श्यामपुर जिला सीहोर के कार्यालय में किया जा सकता है ।
2. प्रकरण के प्रकाशन उपरांत धारा -15 अंतर्गत विहित 60 दिवस के भीतर किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू- अर्जन अधिकारी तहसील श्यामपुर जिला सीहोर के कार्यालय में प्रस्तुत की जा सकती है ।
6653
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 14 जुलाई 2023
भाग 1 ]
(प्रारूप धारा -19) भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार
अधिनियम 2013
प्रकरण क्रमांक 013 / अ-82 / 2022-23 चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है , कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है ।
-: अनुसूची:-
भूमि का वर्णन
(क) जिला - सीहोर
(ख) तहसील - श्यामपुर
(ग) ग्राम हिंगोनी
(घ) क्षेत्रफल 6.096 हैं.
रिमार्क
सर्वे नंबर
स.क.
अर्जित रकबा
कुल रकबा
नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम
स्थित परिसंपत्ति
6
5
2
4
3
7 1
0.050
0.235
1
ट्यूबबेल
40/5
गीताप्रसाद पिता रामचरण जाति देशवाली पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी
0.200
0.861
2
60/2/1
प्रेमनारायण पिता रामलाल जाति सुतार पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी
0.210
2.63
98/2
3
भंवरीबाई बेवा ब्रहमाजी कमतलसिंह रामकिशन विष्णुप्रसाद मोहनसिंह आ ब्रहमाजी जाति गाडरी पता निवासी ग्राम पीलूखेडी सीहोर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी
0.130
0.541
57/5/1
4
प्रीयासिंह तोमर पत्नी रविसिंह तोमर जाति तोमर पता भोपाल मध्यप्रदेश
57/13
1.234
0.370
1.214
0.440
98/7
अंसद इफतेखार पिता इफतेखार एहमद डायरेक्टर भोपाल 5 गुलुज एण्ड केमि प्रा लि जाति मुस्लिम पता निवासी 189 जिसी भोपाल मध्यप्रदेश
0.200
1.064
13/2
1.056
1.056
6
100/4
डायरेक्टर असद उफतेखार पिता उफतेखार अहमद मेसर्स भोपाल गुलुज एण्ड केमिकज प्रा लि जाति मुसलमान पता निवासी जहांगीरगड भोपाल सीहोर मध्यप्रदेश
0.623
0.370
100/15/1
0.240
0.674
7
100/5/1
कुआ देवीराम पिता खेमा जाति चमार पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 जुलाई 2023
6654
8
छोटेसिंह तोमर पिता मुकुट सिंह जाति ठाकुर पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी
9
श्रीमती प्रियंका तोमर पत्नी रामसिंह तोमर जाति तोमर पता निवासी भोपाल मध्यप्रदेश भूमि स्वामी
10
युसुफ असद पिता असद इस्तेखार जाति मुस्लिम पता निवासी भोपाल मध्यप्रदेश भूमि स्वामी
11
रंगलाल पिता रामचरण जाति देशवाली पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी
12
रवीसिंह तोमर पिता छोटेसिहं तोमर जाति तोमर पता भोपाल मध्यप्रदेश भूमि स्वामी
13
भगवानसिह पिता अमरसिंह जाति गाडरी पता निवासी ग्राम पीलूखेडी सीहोर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी
14
श्यामलाल पिता शोभाराम जाति चमार पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी
15
मोतीलाल पिता मन्नूलाल जाति चमार पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी
16
देवीराम पिता खेमा जाति चमार पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी
17
रामगोपाल उर्फ गप्पा पिता खेमचन्द्र जाति चमार पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी
18
श्यामलाल, भागीरथ, हेमराज, फूलसिंह पिता शोभाराम जाति चमार पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी
0.120
1.016
57/10
ट्यूबबेल
0.809
0.130
57/9
1.223 0.270
28/3 31/3
0.234 0.050
40/3
ट्यूबबेल
0.080
1.237
57/2/1
0.280
2.023
98/5
कुआ
0.600
1.011
100/3
0.521
0.060
60/5/1
0.080
1.137
कुआ
100/9/1
1.214 0.090
कुआ
100/7
0.560
1.214
100/6
0.140
1.214
कुआ
100/8
परवतसिंह पिता दुर्गाप्रसाद हि. 1/2, भगवतसिंह पिता 19 दुर्गाप्रसाद हि. 1/2 जाति चमार पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी
20
परसराम पिता मूलचंद जाति चमार नि ग्राम सीहोर मध्यप्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमिस्वामी
21
प्रेमलता पुत्री नारायणसिंह जाति ठाकुर पता नि ग्राम सीहोर मध्यप्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमिस्वामी
कुल योग :-
0.300
1.833
60/14
0.571
0.070
100/10/2
24
6.096
25.389
1. भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी तहसील श्यामपुर जिला सीहोर के कार्यालय में किया जा सकता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रवीण सिंह अढायच, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.