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Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

मैनोवर्स फील्‍ड फायरिंग एक्‍ट एण्‍ड आर्टिलरी प्रैक्टिस एक्‍ट 1938...........

Published 19 July 2023

Department
सामान्‍य प्रशासन
Type
Extraordinary
Gazette no.
223
Identifier
in.gazette.madhya.2023-07-19.223.Extraordinary
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

शास

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सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण )

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 223]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 19 जुलाई 2023-आषाढ़ 28, शक 1945

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 19 जुलाई 2023

क्र. एफ- 02-01-2023- एक-4.- सीमा सुरक्षा बल अकादमी, टेकनपुर को मैनोवर्स फील्ड फायरिंग एक्ट एण्ड आर्टिलरी प्रैक्टिस एक्ट, 1938 (क्रमांक 5 सन् 1938) की धारा 9 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य शासन, एतद्वारा , तहसील डबरा , जिला ग्वालियर ( म.प्र.) के ग्राम चिरूली के निम्नांकित सर्वे नम्बरान की भूमियां जो नीचे अनुसूची में दर्शायी गई है, को मैदानी गोलाबारी तथा तोप अभ्यास के लिए फायरिंग रेंज सह एब्सुल्यूट सेफ्टीजोन दिनांक 01-12-2022 से 30-11-2032 को समाप्त होने वाले 10 वर्षों की कालावधि के लिए निम्न शर्तों के अंतर्गत प्राधिकृत किया जा सकेगाः-

1. सीमा सुरक्षा बल अकादमी , टेकनपुर द्वारा अपनी भूमि पर ही मुख्य रूप से सैन्य अभ्यास कर सकेगा.

2. सैन्य अभ्यास की अवधि 01-12-2022 से 30-11-2032 तक 10 वर्षों के लिये होगी.

3. एब्सुल्यूट सेफ्टीजोन के अंतर्गत दर्शायी गई भूमियों में सैन्य अभ्यास के दौरान कम से कम जन- धन हानि हो , इसका प्रयास सीमा सुरक्षा बल अकादमी , टेकनपुर को करना होगा.

4. मैदानी गोलाबारी तथा तोप अभ्यास के दौरान जन- हानि, पशु हानि , फसल हानि होने पर सीमा सुरक्षा बल को नियमानुसार मुआवजे का भुगतान करना होगा. उक्त रेंज के अंतर्गत एवं आस- पास रहने वाले व्यक्तियों की सुरक्षा की संपूर्ण जिम्मेदारी संबंधित रेंज के कमांडिंग ऑफिसर की होगी.

5. सैन्य अभ्यास के दौरान पहुंच मार्ग में आम रास्ता बंद नहीं किया जायेगा. इन रास्तों को प्रारंभ रहने देने की शर्तें के साथ मध्यप्रदेश सैन्य चालन, मैदानी गोलाबारी तथा तोप अभ्यास नियम 12 से 15 के अनुसार जो निजी भूमियां प्रभावित होगी (फसलें) उनका प्रतिकर क्षति होने पर सीमा सुरक्षा बल को अदा करना होगा. यदि सैन्य अभ्यास दिवसों में रास्ते बंद किए भी जाते हैं तो आवागमन हेतु रास्तों पर सेना का पहरा लगाया जाकर आवागमन पूर्व से ही बंद करना होगा.

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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 जुलाई 2023

6. सीमा सुरक्षा बल अकादमी को मैनोवर्स फील्ड फायरिंग एक्ट एण्ड आर्टिलरी प्रेक्टिस एक्ट, 1938 एवं मध्यप्रदेश सैन्य चालन मैदानी गोलाबारी तथा तोप अभ्यास नियम, 1964 में दर्शाए नियमों का पालन करना होगा.

7. सीमा सुरक्षा बल अकादमी , टेकनपुर को लिखित वचन - पत्र देना होगा कि वे उपरोक्त नियमों का पालन करने हेतु भारत शासन अथवा राज्य शासन द्वारा भविष्य में यदि कोई शर्तें निर्धारित की जाती हैं तो उन शर्तों को मानने के लिए उक्त विभाग बाध्य होगा.

8. भू-रेखांक का निरीक्षण रोस्टर कलेक्टर, जिला ग्वालियर के कार्यालय में किया जा सकेगा. क्षेत्र का ब्यौरा निम्नानुसार है: -

अनुसूची

क्र .

जिला तहसील ग्राम का नाम

(1)

(2)

(3)

(4)

1.

ग्वालियर

डबरा

सीमा सुरक्षा बल अकादमी टेकनपुर ग्राम चिरूली राजस्व भूमि का क्षेत्र (हेक्टर में)

वन भूमि (हेक्टर में) (6) (5)

सर्वे नम्बर 01 , 408 , 410 , 411, 469 , 487 , 488 , 489 , 482, 428 , 430 , 432 , 433 , 427, 467 रकबा 69.55 हेक्टर राजस्व भूमि सीमा सुरक्षा बल अकादमी के अधीन.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, श्रीनिवास शर्मा , सचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2023.

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 19 July 2023. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2023-07-19.223.Extraordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2023-07-19.223.Extraordinary.