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Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

(संशोधन) अधिसूचना क्रमांक एफ 10-06-2016-तेईस-यो.आ.सां. दिनांक 29 जुलाई 2022..

Published 21 July 2023

Department
योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी
Type
Extraordinary
Gazette no.
227
Identifier
in.gazette.madhya.2023-07-21.227.Extraordinary
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

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मध्य प्रदेश शासन

सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण )

प्राधिकार से प्रकाशित

भोपाल, शुक्रवार , दिनांक 21 जुलाई 2023- आषाढ़ 30 , शक 1945

क्रमांक 227]

योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग

मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल , दिनांक 21 जुलाई 2023

क्र. एफ. 10-06-2016- तेईस- योआसां, योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग द्वारा मध्यप्रदेश राज्य सांख्यिकी आयोग का गठन विभागीय अधिसूचना क्रमांक एफ 10-06-2016- तेईस- यो.आ.सां. दिनांक 29 जुलाई 2022 में प्रकाशित हुई थी, निम्नलिखित संशोधन करता हैं, अर्थात :-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, -

( 1 ) विद्यमान कंडिका 2.1 , 2.3 एवं 2.4 के स्थान पर निम्नलिखित कंडिकाएं स्थापित की जाए, अर्थात्:- " 2.1 अध्यक्ष हेतु मानदेय : - राज्य सांख्यिकी आयोग के अध्यक्ष को रुपये 2.50 लाख प्रतिमाह मानदेय देय होगा.

2.3 सदस्य का कार्यकाल तथा मानदेयः- राज्य सांख्यिकी आयोग के सदस्य का कार्यकाल अध्यक्ष के समान ही होगा तथा रुपये 1.50 लाख का मानदेय प्रतिमाह देय होगा. सेवानिवृत्त अधिकारियों की नियुक्ति होने पर अधिकतम रुपये 1.50 लाख अथवा सेवानिवृत्ति पर देय अंतिम वेतन में जो अधिक हो में से पेंशन की राशि ( सारांशीकरण के पूर्व ) कम करने के उपरांत शेष राशि प्रतिमाह मानदेय के रूप में देय होगी.

अंशकालीन सदस्य को मध्यप्रदेश राज्य सांख्यिकी आयोग की बैठकों में भाग लेने के लिए प्रतिदिन बैठक शुल्क किया जाएगा. बैठक शुल्क रुपये 7,500 प्रतिदिन जो कि अधिकतम रुपये 1.50 लाख प्रति माह होगा. का भुगतान

2.4 वाहन, यात्रा एवं भत्तों का प्रावधानः-

अध्यक्ष हेतु.- मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन स्तर के अधिकारी के अनुरूप तथा सदस्य को मध्यप्रदेश शासन के प्रथम श्रेणी अधिकारी के समरूप पात्रता होगी. "

453 454

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जुलाई 2023

(2 ) कंडिका 2.8 के पश्चात् निम्नलिखित कंडिकाएं जोड़ी जाएं, अर्थात् :-

" 2.9 आवास सुविधा:-शासकीय आवास उपलब्ध न होने की स्थिति में अध्यक्ष के लिए मध्यप्रदेश शासन, मुख्य सचिव के समान मैट्रिक्स लेविल के न्यूनतम वेतन एवं सदस्य के लिये सचिव , मध्यप्रदेश शासन के न्यूनतम वेतन पर भोपाल शहर हेतु गृह भाड़ा भत्ता की प्रचलित नियमों के अनुसार पात्रता होगी .

2.10 अध्यक्ष तथा सदस्यों के मानदेय , वाहन, यात्रा भत्ते तथा आवास संबंधी उक्त संशोधन एवं प्रावधान मध्यप्रदेश राज्य सांख्यिकी आयोग के गठन संबंधी राजपत्र प्रकाशन दिनांक 29 जुलाई 2022 से प्रभावशील होंगे .

शिल्पा गुप्ता, अपर सचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2023.

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 21 July 2023. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2023-07-21.227.Extraordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2023-07-21.227.Extraordinary.