मध्यप्रदेश शासन
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सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 29 ]
भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 21 जुलाई 2023- आषाढ़ 30 , शक 1945
विषय- सूची
भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश , ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.
भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.
भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं,
(2) सांख्यिकीय सूचनाएं.
भाग 4.-( क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, ( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,
(ख) ( 1 ) अध्यादेश , ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम,
(3) संसद्के अधिनियम,
(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.
भाग १
राज्य शासन के आदेश
गृह विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल भोपाल , दिनांक 6 जुलाई 2023
क्र. एफ 1 ( ए) 13-2000- ब- 2- दो. राज्य शासन , श्री विवेक शर्मा, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक, योजना, पु. मु. , भोपाल को दिनांक 24 जुलाई से 18 अगस्त 2023 तक, छब्बीस दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 22-23 जुलाई व 19-20 अगस्त 2023 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृति प्रदान करता है.
(2 ) श्री विवेक शर्मा , भापुसे, की अवकाश अवधि में उनका चालू कार्य श्री आलोक रंजन, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक, प्रबन्ध, पु. मु. , भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ- साथ संपादित किया जावेगा.
(4 ) श्री विवेक शर्मा, भापुसे, द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका ( 2 ) में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे .
(5 ) अवकाशकाल में श्री विवेक शर्मा , भापुसे , को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री विवेक शर्मा , भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.
भोपाल, दिनांक 7 जुलाई 2023
क्र. एफ 1 ( ए) 103-2016- ब- 2- दो. राज्य शासन , विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 23 जनवरी 2023 द्वारा श्री जगत सिंह राजपूत, भापुसे, पुलिस उप महानिरीक्षक, नर्मदापुरम रेन्ज, नर्मदापुरम का दिनांक 9 से 20 जनवरी 2023 तक, बारह दिवस अर्जित अवकाश अपरिहार्य कारणों से उपभोग नहीं किये जाने के कारण निरस्त किया जाता है .
6655
(3) अवकाश से लौटने पर श्री विवेक शर्मा, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अति. पुलिस महानिदेशक, योजना, पु. मु. , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2023 .
[ भाग 1 6656
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जुलाई 2023
भोपाल, दिनांक 11 जुलाई 2023
(3 ) अवकाश से लौटने पर श्रीमती रसना ठाकुर, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सेनानी , 10 वीं वाहिनी, विसबल, सागर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(4) श्रीमती रसना ठाकुर , भापुसे, के कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कंडिका (2 ) में अतिरिक्त कार्यभार संपादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे .
क्र. एफ 1 (ए) 31-2022- ब- 2- दो-अ. राज्य शासन, श्रीमती रसनाठाकुर, भापुसे, सेनानी 10 वीं वाहिनी, विसबल , सागर को खण्डवर्ष 2022-25 के प्रथम विस्तार वर्ष में दिनांक 26 जून से 5 जुलाई 2023 तक, दस दिवस अर्जित अवकाश एवं 24-25 जून के विज्ञप्त अवकाश केलाभ के साथ उक्त अवधि में भारत भ्रमण यात्राा अंतर्गत लेह- लद्दाख जाने हेतु अवकाश यात्रा सुविधा अंतर्गत परिवार के निम्नलिखित सदस्यों केसाथ एवं दस दिवस अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान कीजाती है :-
(5 ) अवकाशकाल में श्रीमती रसना ठाकुर, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
स्वयं
1. श्रीमती रसना ठाकुर
पुत्र
2. श्री प्रत्युश ठाकुर
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती रसना ठाकुर, भापुसे, अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर बनीं रहतीं.
पुत्र
3. श्री प्रियांश ठाकुर
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अन्नू भलावी, अवर सचिव .
(2) श्रीमती रसना ठाकुर, भापुसे, की अवकाश अवधि में उनका चालू कार्य सुश्री अनुरक्ति सबनानी, भापुसे, सहायक सेनानी , 10वीं वाहिनी, विसबल , सागर द्वारा अपने कार्य के साथ - साथ संपादित किया जायेगा.
विधि और विधायी कार्य विभाग
भोपाल , दिनांक 11 जुलाई 2023
फा. क्र. 31-2023 - इक्कीस - ब ( एक ) .- राज्य शासन, उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम , 1984 (1984 का सं. 66 ) की धारा 4 सहपठित मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय नियम , 2002 के नियम 3 के अन्तर्गत उच्चतर न्यायिक सेवा के निम्नलिखित न्यायिक अधिकारियों को एतद्वारा , उनके नाम के सम्मुख दर्शाये अनुसार पद पर पदभार ग्रहण करने के दिनांक से आगामी आदेश होने तक प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त करता है :-
नवीन पदस्थापना क्र.
न्यायिक अधिकारी का नाम एवं वर्तमान पदस्थापना
(1) (2) (3)
01 श्री मोहम्मद सैय्यदुल अबरार अंसारी , प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय, भिण्ड
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, झाबुआ. में श्री लखन लाल गर्ग के स्थान पर.
02 श्री शिवकांत, प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , रीवा में
प्रथम जिला एवं सत्र अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, शिवपुरी. श्रीमती तृप्ति शर्मा के स्थान पर.
03 श्रीमती संगीता मदान, प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब
10वें जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , रीवा. न्यायालय, इंदौर में श्री राकेश मोहन प्रधान के स्थान पर.
04 श्रीजोगिन्दर सिंह, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय ,
प्रथम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, श्योपुर. शिवपुरी ( रिक्त) न्यायालय में.
05 श्री आशीष कुमार मिश्रा , प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय ,
जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, लहार, जिला भिण्ड. नरसिंहपुर में श्री देवेन्द्र पाल सिंह गौर के स्थान पर.
06 श्री सुशील कुमार ( सीनियर ) , प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय,
प्रथम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , डबरा , जिला ग्वालियर. छिन्दवाड़ा ( रिक्त ) न्यायालय में.
07 श्री दिनेश कुमार सिंह , द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब
प्रथम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , नौगाँव जिला छतरपुर. न्यायालय , जबलपुर ( रिक्त ) न्यायालय में.
उक्त अधिकारियों को देय वेतन तभा भत्ते का निर्धारण मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय नियम, 2002 के नियम 3 के अंतर्गत विकलनीय होगा.
6657
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जुलाई 2023
भाग 1 ]
फा. क्र. 3534-2023 - इक्कीस- ब ( एक ) .- राज्य शासन, मध्यप्रदेश , उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर न्यायिक सेवा के अधिकारी श्री यशु खुराना, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खण्ड, डॉ. अंबेडकर नगर के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश ( प्रशिक्षु न्यायाधीश ) , डॉ. अंबेडकर नगर, जिला इंदौर का व्यवहार न्यायाधीश " कनिष्ठ खण्ड " के पद से त्याग- पत्र दिनांक 10 जून 2023 के दोपहर पश्चात् से स्वीकृत करता है.
फा. क्र . 3536 - इक्कीस - ब ( एक) -2023.-ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 ( 2009 का 4 ) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन , मध्यप्रदेश, उच्च न्यायालय के परामर्श से, एतद्वारा , इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक 17 (ई ) 43-2009- 2251- इक्कीस - ब( एक ) -13 , दिनांक 10 मई, 2013 जो मध्यप्रदेश राजपत्र भाग -1 , दिनांक 24 मई 2013 को प्रकाशित की गई थी, में निम्नलिखित और संशोधन करता है , अर्थात्:-
संशोधन
उक्त अधिसूचना में, सारणी में , अनुक्रमांक 73 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात् :-
सारणी
न्यायाधिकारी का नाम
क्र.
सिविल जिले का नाम
पदस्थापना का
स्थल
(3)
(2)
(1) " 73.
शिवपुरी श्री जितेन्द्र मेहर, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड, शिवपुरी.
ग्राम न्यायालय के मुख्यालय का नाम मध्यवर्ती स्तर की पंचायत के लिए ग्राम न्यायालय का नाम
(6) (4)
(5)
शिवपुरी
शिवपुरी.".
शिवपुरी
F. No. 3536 - XXI - B ( 1 ) -2023 . In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Gram Nyayalayas Act, 2008 (No. 4 of 2009 ) , the State Government , in Consultation with the High Court of Madhya Pradesh , hereby, makes the following further amendment in this department's Notification F. No. 17 (E) 43-2009-2251 - XXI - B (I ) -13 , dated 10th May, 2013 which was published in the Madhya Pradesh Gazette , Part - 1 , dated 24th May 2013 , namely : -
AMENDMENT
In the said notification, in the Table , for serial numbers 73 and entries relating thereto , the following serial number and entries relating thereto shall be substituted, namely :-
TABLE
S. No. Name of Nyayadhikari
Place of Posting
(3)
(2)
(1)
"73
Shivpuri Shri Jetendra Mehar , IInd CivilJudge , Senior Division , Shivpuri .
Name of
Name of
Gram
Name of Civil District
Headquarter ofGram Nyayalaya Nyayalaya for Punchayat at Intermediate Level
(5)
(6) (4)
Shivpuri .
Shivpuri
Shivpuri 6658
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जुलाई 2023
भोपाल, दिनांक 13 जुलाई 2023
फा. क्र. 3532- इक्कीस ब( एक) -2023.- ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 ( 2009 का 4 ) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के परामर्श से, एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक 17 ( ई ) 43-2009- 2251 -इक्कीस- ब ( एक ) -13 , दिनांक 10 मई, 2013 जो मध्यप्रदेश राजपत्र, भाग -1 में, दिनांक 24 मई 2013 को प्रकाशित की गई थी, में निम्नलिखित और संशोधन करता है, अर्थात्ः-
संशोधन
उक्त अधिसूचना में, सारणी में, अनुक्रमांक 1 , 3, 18, 34 , 42, 43, 48 एवं 86 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात् :-
सारणी
स्थान
स. क्र.
न्यायिक
अधिकारियों के नाम
(1)
(2)
(3)
1.
श्री रूपेश कुमार साहू अलीराजपुर
श्री रामअवतार पटेल 3.
अनूपपुर
श्री मेहताब सिंह बघेल 18.
छिन्दवाड़ा
34.
हरदा
वर्तमान पद
पूर्व पद
(4)
(5)
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, अलीराजपुर.
द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश , वरिष्ठ खण्ड, अलीराजपुर.
द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश , वरिष्ठ खण्ड, अनूपपुर.
द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खण्ड, अनूपपुर.
चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड, छिन्दवाड़ा.
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , कनिष्ठ खण्ड, छिन्दवाड़ा.
श्री सचेन्द्र कुमार भदकारिया
कटनी
42.
श्री नदीम जावेद खॉन
43.
मण्डला
श्री नरेश सिंह गौड़
48.
नरसिंहपुर
श्री रोहित कुमार
भीकनगाँव
86.
श्री राकेश भिड़े चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खण्ड, हरदा.
द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड, हरदा.
चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश , वरिष्ठ खण्ड, कटनी.
सप्तम् व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खण्ड, कटनी.
चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड, मण्डला.
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खण्ड, मण्डला.
द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड, नरसिंहपुर.
पंचम् व्यवहार न्यायाधीश , कनिष्ठ खण्ड, नरसिंहपुर
व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड, भीकनगाँव.
व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खण्ड, भीकनगाँव.
F. No. 3532 -XXI - B ( 1 ) -2023 . In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Gram Nyayalayas Act , 2008 (No. 4 of 2009) , the State Government , in Consultation with the High Court of Madhya Pradesh , hereby, makes the following amendment in this department's Notification F. No. 17 (E) 43-2009-2251 - XXI - B ( I ) -13 , dated 10th May, 2013 which was published in the Madhya Pradesh Gazette , Part - 1 , dated 24th May, 2013 , namely :-
AMENDMENT
In the said notification , in the Table , for serial numbers 1 , 3 , 18 , 34 , 42, 43 , 48 and 86 and entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto shall be substituted , namely :-
TABLE
S. No. Place
Name of Judicial Officer
(3)
(1)
(2)
1.
Shri Rupesh Kumar Sahu Alirajpur
3
Shri Ramavtar Patel
Anuppur
Current Designation (5)
Previous Designation (4)
1Civil Judge ,
IInd Civil Judge,
Alirajpur.
Senior Division , Alirajpur
IInd Civil Judge, Junior Division , Anuppur.
IInd Civil Judge. Senior Division , Anuppur.
भाग 1 ]
6659
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 जुलाई 2023
(1)
(2)
(3)
Chhindwara
18.
Shri Mehtab Singh Baghel
Harda
34.
Shri Sachendra Kumar Bhadkariya.
42. Katni
Shri Nadeem Javed Khan
Mandla
43.
Shri Naresh Singh Gond
48.
Shri Rohit Kumar Narsinghpur
86.
Shri Rakesh Bhide Bhikangaon
(5)
(4)
1Civil Judge , Junior Division , Chhindwara .
IVth Civil Judge Senior Division , Chhindwara .
IVth Civil Judge , Junior Division , Harda.
IInd Civil Judge Senior Division , Harda.
IVth Civil Judge , Senior Division , Katni .
VIIth Civil Judge , Junior Division , Katni .
1stCivil Judge, Junior Division , Mandla.
IVth Civil Judge, Senior Division , Mandla.
Vth Civil Judge , Junior Division , Narsinghpur.
IInd Civil Judge , Senior Division , Narsinghpur.
CivilJudge, Junior Division , Bhikangaon.
CivilJudge, Senior Division , Bhikangaon .
पंजी. क्र. 3591-2023 - इक्कीस- ब ( एक ) .- राज्य शासन, उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर न्यायिक सेवा के अधिकारी श्री शशांक खरे , पांचवें व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड, इंदौर की सेवाएं श्रम न्यायालय में पीठासीन अधिकारी के पद पर श्रीमती निधि निलेश श्रीवास्तव के स्थान पर उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से आगामी आदेश होने तक, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किए जाने हेतु एतद्वारा , श्रम विभाग , मंत्रालय को सौंपता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बिनोद कुमार द्विवेदी, प्रमुख सचिव.
नगरीय विकास एवं आवास विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल
भोपाल, दिनांक 13 जुलाई 2023
शुद्धि- पत्र
क्र. 1353-841-2023- अठारह 5.- राज्य शासन, एतद्वारा , नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा बालाघाट विकास योजना (प्रारूप ) 2035 में मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 17 क ( 2 ) के अन्तर्गत जारी सूचना क्रमांक- 841-2023-अठारह -5, दिनांक 4 मई 2023 जिसका प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 मई 2023 से हुआ है , उक्त सूचना की तालिका के कॉलम क्रमांक ( 1 ) के सरल क्रमांक ( च) में अध्यक्ष, जनपद पंचायत, छिंदवाड़ा के स्थान पर अध्यक्ष, जनपद पंचायत, बालाघाट पढ़ा जावे. शेष यथावत् रहेगा.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, शुभाशीष बैनर्जी, उपसचिव.
6660
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जुलाई 2023
[ भाग 1
श्रम विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल
भोपाल, दिनांक 5 जुलाई 2023
क्र. 944-1282349-2023- ए-सोलह.-मध्यप्रदेश श्रम कल्याण निधि अधिनियम , 1982 ( क्रमांक 36 सन् 1983 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) तथा उपधारा ( 3 ) के साथ पठित मध्यप्रदेश श्रम कल्याण निधि नियम, 1984 की नियम 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , मध्यप्रदेश श्रम कल्याण मण्डल का निम्नानुसार गठन करती है :-
1. अध्यक्ष- श्री भगवानदास गोंडाने
2. सचिव- कल्याण आयुक्त ( पदेन)
3. नियोजकों के प्रतिनिधि:-
कार्यपालक निदेशक, 1. भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भोपाल या उसका प्रतिनिधि.
2. श्री अतुल खण्डेलवाल, संचालक, हजारगो इण्डस्ट्रीज प्रायवेट लिमिटेड एवं अध्यक्ष-पीथमपुर उद्योग संचालक संगठन, पीथमपुर, जिला धार.
3. श्री नामा मुकुन्द हरि, उप- महाप्रबंधक ( एच आर ) , भागीरथ कोच एण्ड मेटल फेब्रीकेटर, इन्दौर.
4. श्री चंद्रप्रकाश आवतानी, अध्यक्ष, लघु उद्योग भारती , रतलाम इकाई, 507, कस्तूरबा नगर, गली नम्बर -8 , रतलाम, मध्यप्रदेश.
5. श्री आई . के. कोचर, सी. एम. डी.
के. पी. सोंल्वेक्स प्रायवेट लिमिटेड, निवाड़ी, मध्यप्रदेश.
6. श्री अमित शर्मा, कार्यकारी अध्यक्ष, जय प्रकाश एसोसिएट लिमिटेड, जे. पी. नगर, रीवा, मध्यप्रदेश .
4. कर्मचारियों के प्रतिनिधि :-
1. श्री अरविन्द मिश्रा, प्रदेश उप महामंत्री, भारतीय मजदूर संघ, मध्यप्रदेश ( ग्वालियर ) .
2. श्री कमलेश पटेल,
प्रदेश मंत्री, भारतीय मजदूर संघ मध्यप्रदेश , कटनी.
3. श्रीमती संगीता श्रीवास्तव, महामंत्री, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संघ , भारतीय मजदूर संघ , मध्यप्रदेश , टीकमगढ़.
4. श्री आर. डी. त्रिपाठी,
अध्यक्ष, मध्यप्रदेश इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस,
भोपाल.
भाग 1 ]
6661
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 जुलाई 2023
5. श्री दीपक जायसवाल , राष्ट्रीय अध्यक्ष, नेशनल फ्रन्ट ऑफ इंडियन, ट्रेड यूनियन्स (NFITU) , भोपाल.
6 . श्री राम विलास गोस्वामी, प्रदेश अध्यक्ष, सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन्स, कार्यालय, डिलाइट टॉकीज के पीछे , लश्कर, ग्वालियर-474001 ( मध्यप्रदेश ) .
5. स्वतंत्र सदस्य : -
1. प्रमुख सचिव/ सचिव, मध्यप्रदेश शासन, श्रम विभाग , मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल.
2. श्रमायुक्त, मध्यप्रदेश शासन, 518, न्यू मोती बंगलो , एम. जी. रोड, इन्दौर, मध्यप्रदेश.
3. संचालक, कर्मचारी राज्य बीमा सेवा, नंदा नगर, इन्दौर , मध्यप्रदेश.
4. श्री प्रताप करोसिया, सामाजिक कार्यकर्ता, (स्वच्छता अभियान प्रेरक) , इन्दौर, मध्यप्रदेश.
5. श्री श्याम सुन्दर चौकसे, सामाजिक कार्यकर्ता, (उपभोक्ता जागरण मंच, इन्दौर प्रमुख ) , इन्दौर, मध्यप्रदेश.
6. श्री अमृत जैन, सामाजिक कार्यकर्ता एवं व्यवसायी, 300, गोपपुर, एम्सटेन्शन बजाज बिहार , वैशाली चौराहा , इन्दौर, मध्यप्रदेश.
7 . डॉ. मंजूश्री जरौलिया, जबलपुर.
No. 944-1282349-2023 - A- XVI . In exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) and sub - section (3 ) of Section 4 of the Madhya Pradesh Shram Kalyan Nidhi Adhiniyam, 1982 ( No. 36 of 1983 ) read with Rule 5 of the Madhya Pradesh Shram Kalyan Nidhi Niyam, 1984, the State Government , hereby, constitutes the Madhya Pradesh Labour Welfare Board as under :-
1. Chairman- Shri Bhagwandas Gondane
2 . Secretary- Welfare Commissioner ( Ex - officio)
3. Representative of Employers : -
1. Executive Director, Bharat Heavy Electricals Limited, Bhopal or his representative .
2. Shri Atul Khandelwal , Director , Hajargo Industries Private Limited Avam, President , Pithampur Udhyog Director Sangthan , Pithampur , District -Dhar.
6662
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जुलाई 2023
3. Shri Nama Mukund Hari , D. G. M. (HR ) , Bhagirath Coach and Metal Fabricator, Indore
4.
Shri Chandra Prakash Aavtani , President , Laghu Udhyog Bharti Ratlam Unit , 507 , Kasturba Nagar,
Gali No. 8 , Ratlam, Madhya Pradesh .
5. Shri I. K. Kochar, C. M. D. , K. P. Solvex Private Limited, Niwari , Madhya Pradesh .
6. Shri Amit Sharma , Executive President , Jay Prakash Associate Limited , J. P. Nagar, Rewa, Madhya
Pradesh.
4. Representative of Employees :-
1. Shri Arvind Mishra, Pradesh Deputy General Secretary, Bhartiya Mazdoor Sangh , Madhya Pradesh,
Gwalior.
2. Shri Kamlesh Patel , Pradesh Mantry , Bhartiya Mazdoo Sangh , Madhya Pradesh Katni .
3. Smt. Sangita Shrivastava, Mahamantry, Aganwadi Karyakarta Sahayika Sangh Bhartiya , Mazdoor
Sangh , Madhya Pradesh, Tikamgarh .
4. Shri R. D. Tripathi , President, Madhya Pradesh , Indian National Trade Union Congress , Bhopal .
5. Shri Deepak Jaiswal , National President, National Front of Indian Trade Union (NFITU) , Bhopal .
6. Shri Ram Vilas Goswami , Pradesh President, Centre of Indian Trade Unions , Office Delight Talkies
ke Peechhe , Laskar Gwalior -470001 , Madhya Pradesh.
5. Independent Member : -
1 . Principal Secretary/ Secretary, Government of Madhya Pradesh , Labour Department , Mantralaya ,
Vallabh Bhawan , Bhopal .
2. Labour Commissioner , Government of Madhya Pradesh , 518 , New Moti Bunglow, M. G. Road,
Indore , Madhya Pradesh .
3. Director, Employee State Insurance Service , Nanda Nagar , Indore , Madhya Pradesh.
4. Shri Pratap Karosiya , Samajik Karyakarta ( Swachhata Abhiyan Prerak) , Indore , Madhya Pradesh .
5. Shri Shyam Sunder Chouksey, Samajik Karyakarta ( Upbhogta Jagaran Manch , Indore Head) Indore,
Madhya Pradesh.
6. Shri Amrit Jain , Samajik Karyakarta Avam Vyavasayi , 300 Goppur, Aaimstenstion Bajaj Vihar , Vaishali
Chouraha Indore , Madhya Pradesh .
7. Dr. Manjushri Jaroliya, Jabalpur .
भोपाल, दिनांक 18 जुलाई 2023
क्र. 1070- एफ 1 (ए) 06-2016- ए-सोलह-मध्यप्रदेश औद्योगिक संबंध अधिनियम , 1960 की धारा 9 ( 2 - ए) ( सी ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा , उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर नीचे दी गई सारणी के कॉलम ( 2 ) में विनिर्दिष्ट न्यायिक अधिकारी को सारणी के कॉलम ( 3 ) में विनिर्दिष्ट औद्योगिक न्यायालय , मध्यप्रदेश के सदस्य न्यायाधीश के रूप में प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त करती है :-
क्रमांक
(1)
1
न्यायिक अधिकारी का नाम (2) श्री संजय कुमार जैन (जूनि. 1 )
औद्योगिक न्यायालय के सदस्य न्यायाधीश (3) सदस्य न्यायाधीश , औद्योगिक न्यायालय , मध्यप्रदेश , इन्दौर.
6663 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जुलाई 2023
भोपाल , दिनांक 19 जुलाई 2023
क्र. 1082-1282388-2023- ए- सोलह.- भवन और अन्य संनिर्माण कर्मकार ( नियोजन तथा सेवा शर्तों का विनियमन ) अधिनियम , 1996 (1996 का 27 ) की धारा 18 की उपधारा ( 1 ) तथा (3 ) मध्यप्रदेश भवन और अन्य संनिर्माण कर्मकार ( नियोजन तथा सेवा शर्तों का विनियमन) नियम, 2002 के नियम 251 के साथ पठित द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल का गठन करती है , जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगाः-
" ( 1 ) श्री हेमंत तिवारी
अध्यक्ष
केन्द्र सरकार द्वारा नाम- निर्देशित सदस्य
(2 ) कल्याण आयुक्त, भारत सरकार , श्रम एवं नियोजन मंत्रालय, जबलपुर.
सदस्य, पदेन
(3) अधिनियम की धारा 42 की उपधारा ( 2 ) के अधीन नियुक्त भवन और संनिर्माण निरीक्षण का मुख्य निरीक्षक.
(4) राज्य सरकार द्वारा नियुक्त चार सदस्य, अर्थात्ः-
(एक) प्रमुख सचिव, श्रम विभाग
सदस्य, पदेन
सदस्य, पदेन
(दो) प्रमुख सचिव, वित्त विभाग
सदस्य, पदेन
(तीन) प्रमुख सचिव, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग (भवन और अन्य संनिर्माण कार्यों में संलिप्त विभाग के प्रतिनिधि) .
सदस्य, पदेन
(चार) प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग ( भवन और अन्य संनिर्माण कार्यों में संलिप्त विभाग के प्रतिनिधि)
(5 ) भवन कर्मकारों का प्रतिनिधित्व करने वाले राज्य सरकार द्वारा नियुक्त पांच सदस्यः-
सदस्य
(एक) श्री लोकेश विजयवर्गीय, महासचिव संनिर्माण महासंघ, देवास
(दो) श्रीमती मेधा दुबे , सदस्य, प्रदेश कार्य समिति, भारतीय मजदूर संघ सदस्य
(तीन) श्री आनंद शिंदे, कार्यकारी अध्यक्ष, पश्चिम क्षेत्र बिजली कर्मचारी सदस्य महासंघ, इंदौर- उज्जैन.
(चार ) श्री आर. डी. त्रिपाठी , अध्यक्ष, मध्यप्रदेश इंटक, एम.आई.जी. - 57/3 ए, साकेत नगर, हबीबगंज, भोपाल. सदस्य
(पांच) श्री बी. एल. चौकसे , सचिव, क्वालिटी सर्किल फोरम ऑफ इण्डिया, भोपाल. सदस्य
(6 ) किए गए भवन कर्मकारों के नियोजकों का प्रतिनिधित्व करने वाले राज्य सरकार द्वारा नियुक्त पांच सदस्यः-
(एक) प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम लिमिटेड, सदस्य भोपाल.
( दो) मुख्य कार्यपालन अधिकारी , मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण , भोपाल. सदस्य
(तीन ) परियोजना संचालक, परियोजना क्रियान्वयन इकाई , लोक निर्माण विभाग , भोपाल. सदस्य 6664
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जुलाई 2023
सदस्य
(चार) आयुक्त, मध्यप्रदेश गृह निर्माण मण्डल , भोपाल
सदस्य."
(पांच) श्री दीपक चंसोरिया, जनरल मैनेजर, प्रोजेक्ट डेवलपमेंट कंपनी, मेक्स एनर्जी सॉल्यूशन, कोलार रोड, भोपाल.
2. पैरा ( 4 ) , ( 5 ) तथा ( 6 ) के अधीन उल्लिखित सदस्यों की पदावधि उक्त नियमों के नियम 252 के उप- नियम ( 2 ) में विहित किए गए अनुसार होगी.
3. यह अधिसूचना मध्यप्रदेश राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी.
No. 1082-1282388-2023 - A- XVI . In exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) and (3 ) of Section 18 of the Building and other Construction Workers (Regulation of Employment and Conditions of Service ) Act , 1996 (27 of 1996) read with rule 251 of the Madhya Pradesh Building and Other Construction Workers (Regulation of Employment and Conditions of Service) Rules , 2002, the State Government , hereby, constitute the Madhya Pradesh Building and other Construction Workers Welfare Board , which shall consist of:-
" ( 1 ) Shri Hemant Tiwari
Chairman
Member Nominated by the Central Government
(2) Welfare Commissioner , Government of India Ministry of Labour & Employment, Jabalpur .
Member, ex - officio
(3 ) Chief Inspector of Inspection of Building and Construction , appointed under sub- section (2) ofSection 42 of the Act .
(4) Four members appointed by the State Government , namely:-
Member , ex - officio
(i) Principal Secretary, Labour Department
Member , ex - officio
( ii ) Principal Secretary, Finance Department
Member , ex - officio
( iii) Principal Secretary, Urban Administration and Development Department (Representative of the department who is involved in building and other construction works) .
Member, ex - officio
( iv) Principal Secretary, Public Works Department (Representative of the department who is involved in building and other construction works) .
(5) Five members representing building workers appointed by the State Government , namely:-
Member
(i) Shri Lokesh Vijayvargiya General Secretary, Construction Mahasangh , Dewas .
Member
( ii ) Smt. Medha Dubey, Member, State Working Committee , Bhartiya Mazdoor Sangh .
भाग 1 ]
6665
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जुलाई 2023
Member
(iii ) Shri Anand Shinde , Executive Chairman , Pashchim Kshetra Bijli Karamachari Mahasangh , Indore -Ujjain .
Member
( iv) Shri R. D. Tripathi , Chairman, Madhya Pradesh INTUC , M.I.G. -57 / 3A, Saket Nagar , Habibganj , Bhopal .
Member
(v) Shri B. L. Choukse , Secretary, Quality Circle Forum of India, Bhopal .
(6) Five members representing employers of building workers appointed by the State Government, namely:-
Member
(i) Managing Director, Madhya Pradesh Road Development Corporation Limited, Bhopal.
Member
( ii ) Chief Executive Officer , Madhya Pradesh RuralRoad Development Authority, Bhopal .
Member
(iii ) Project Director, Project Implementation Unit , Public Works Department, Bhopal .
Member
( iv) Commissioner , Madhya Pradesh Housing Board , Bhopal.
Member
(v) Shri Deepak Chansoria, General Manager, Project Development Company, Max Energy Solution , Kolar Road, Bhopal .
2. Term of office of the members mentioned under paras (4) , ( 5 ) and (6 ) shall be as prescribed in sub - rule (2) of rule 252 of the said rules .
3. This notification shall come into force from the date of its publication in the Madhya Pradesh Gazette .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, वीरेन्द्र कुमार सिंह, उपसचिव.
महिला एवं बाल विकास विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल
भोपाल , दिनांक 14 जुलाई 2023
क्र. 1846-1382836-2023- पचास.-2.- बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 ( 2007 का संख्यांक 6 ) की धारा 16 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , प्रदेश में बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम , 2006 को अधिक प्रभावी रूप 6666
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जुलाई 2023
से क्रियान्वयन किये जाने हेतु बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी निम्नानुसार अधिसूचित करती है:-
1 . जिला स्तर पर
(1 ) समस्त जिला कलेक्टर
(2 ) समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत
2. तहसील स्तर पर
( 1 ) समस्त अनुविभागीय अधिकारी , राजस्व ( SDM)
3. विकासखण्ड स्तर पर
( 1 ) समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत
(2) समस्त परियोजना अधिकारी , महिला एवं बाल विकास.
No. 1846-1382836-2023 - L - 2.-In exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) of Section 16 of Child Marriage Prohibition Act , 2006 ( No. 6 of 2007) , In order to implement the Child Marriage Prohibition Act , 2006 more effectively in the State , the State Government hereby notifies the Child Marriage Prohibition Officer as follows :-
1. At the District level
(1) All District Collectors
(2) All Chief Executive Officers , District Panchayat
2. At Tehsil level
( 1 ) All Sub -Divisional Officer , Revenue ( SDM)
3. At Block level
( 1 ) All Chief Executive Officer , Janpad Panchayat
(2) All Project Officers , Women and Child Development .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अजय कटेसरिया, उपसचिव.
सहकारिता विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 30 मई 2023
क्र. एफ 15-2-2016- पन्द्रह - 1.- इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 2 दिसम्बर 2021 द्वारा श्री चन्द्रेश कुमार खरे ( सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश ) को अध्यक्ष , मध्यप्रदेश राज्य सहकारी अधिकरण के पद पर 2 वर्ष की नियुक्ति के आदेश जारी किये गये हैं .
2. राज्य शासन, एतदद्वारा , मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा 77 एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी नियम , 1962 के नियम 59 - ए ( 3 ) के प्रावधान अंतर्गत मध्यप्रदेश राज्य सहकारी अधिकरण के अध्यक्ष श्री चन्द्रेश कुमार खरे का अध्यक्षीय कार्यकाल उनके 65 वर्ष की आयु पूर्ण होने अर्थात् दिनांक 15-12-2025 तक किये जाने की स्वीकृति प्रदान करता है.
3. श्री चन्द्रेश कुमार खरे की सेवाएं मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी नियम, 1962 के नियम 59 - ए के अन्तर्गत पूर्ववत अधिशासित होगी.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, विवेक पोरवाल , सचिव.
भाग 1 ]
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मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 जुलाई 2023
कार्यालय , कलेक्टर, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
रीवा, दिनांक 11 जुलाई 2023
प. क्र.-482 - भू-अर्जन-2023. चूँकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . चूंकि नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है . इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
अनुसूची
भूमि का विवरण
नगर/ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल
(हे. में) (2)
(1)
(3)
(4)
0.050 रीवा
मऊगंज ढनगन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
(6) (5)
बटरफ्लाई वॉल्व निर्माण कार्य हेतु ( नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना अन्तर्गत ).
कार्यपालन यंत्री , नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना संभाग, रीवा (म. प्र.) .
प. क्र. - 483- भू-अर्जन-2023 .- चूँकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . चूंकि नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है . इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-
अनुसूची
भूमि का विवरण
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल
नगर/ग्राम
(हे. में )
(1) (2) (3)
(4)
बराती
0.050 रीवा मऊगंज
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री, नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना संभाग , रीवा (म. प्र.).
बटरफ्लाई वॉल्व निर्माण कार्य हेतु ( नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना अन्तर्गत) .
6668
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जुलाई 2023
प. क्र.- 484- भू- अर्जन-2023.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . चूंकि नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है: -
अनुसूची
भूमि का विवरण
नगर/ग्राम
तहसील
जिला
(3)
(2)
लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (4) 0.050
भरिगवा
मऊगंज
(1) रीवा
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
(6) बटरफ्लाई वॉल्व निर्माण कार्य हेतु ( नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना अन्तर्गत ) .
(5) कार्यपालन यंत्री, नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना संभाग, रीवा (म. प्र.).
प. क्र. - 485 - भू- अर्जन-2023.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
अनुसूची
भूमि का विवरण नगर/ग्राम
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(2)
(4) 0.050 मऊगंज
(1) रीवा
(3) तरौड़ा
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
(6) बटरफ्लाई वॉल्व निर्माण कार्य हेतु ( नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना अन्तर्गत ) .
(5) कार्यपालन यंत्री, नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना संभाग , रीवा (म. प्र.) .
पत्र क्र. - 486- भू-अर्जन-2023 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . चूंकि नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भाग 1 ]
6669
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जुलाई 2023
अनुसूची
भूमि का विवरण
जिला
नगर/ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(2) (3)
(1)
(4) रीवा
ऊंची कोठार
0.050 मऊगंज
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
(6) (5)
बटरफ्लाई वॉल्व निर्माण कार्य हेतु ( नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना अन्तर्गत ) .
कार्यपालन यंत्री, नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना संभाग , रीवा (म. प्र. ).
प. क्र.-487- भू- अर्जन-2023 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . चूंकि नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
अनुसूची
भूमि का विवरण
जिला तहसील नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(2) (3)
(4)
0.050 मऊगंज
(1) रीवा
भगतपुर
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
(6) (5)
बटरफ्लाई वॉल्व निर्माण कार्य हेतु ( नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना अन्तर्गत) .
कार्यपालन यंत्री, नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना संभाग, रीवा (म. प्र. ) .
प. क्र.-488 - भू-अर्जन-2023.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है . इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-
अनुसूची
भूमि का विवरण
तहसील
जिला
नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(2)
(4) 0.050
(3) जोरौट
मऊगंज
(1) रीवा
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
(6) (5) कार्यपालन यंत्री, नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना संभाग , रीवा (म. प्र.) .
बटरफ्लाई वॉल्व निर्माण कार्य हेतु ( नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना अन्तर्गत) .
6670
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 जुलाई 2023
क्र.-489- भू-अर्जन-2023 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है . इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
अनुसूची
भूमि का विवरण
तहसील नगर/ग्राम
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(4)
(3)
0.050 (1) रीवा
डाढ़
(2) रायपुर
कर्चुलियान
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
(6) बटरफ्लाई वॉल्व निर्माण कार्य हेतु ( नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना अन्तर्गत ).
(5) कार्यपालन यंत्री, नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना संभाग, रीवा (म. प्र.) .
क्र. -490- भू- अर्जन-2023.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
अनुसूची
भूमि का विवरण
जिला तहसील नगर/ग्राम
(2)
लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (4) 0.050
(3) नौढ़िया
(1) रीवा मऊगंज
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
(6)
बटरफ्लाई वॉल्व निर्माण कार्य हेतु ( नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना अन्तर्गत) .
(5) कार्यपालन यंत्री, नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना संभाग , रीवा (म. प्र.).
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, प्रतिभा पाल , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
भाग 1 ]
6671
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 जुलाई 2023
राज्य शासन के आदेश
राजस्व विभाग
कार्यालय, कलेक्टर, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
रीवा, दिनांक 11 जुलाई 2023
पत्र क्र. 456- प्रका.- भू-अर्जन-2023. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- रीवा
(ख) तहसील- रायपुर कर्चुलियान
(ग) ग्राम-डाढ
(घ) क्षेत्रफल-0.003 हेक्टेयर.
खसरा नं. अर्जित रकबा ( हे. में ) (1) (2) अ. निजी पट्टे की भूमि 3 0.001 99 0.001 159 0.001
अ. निजी पट्टे की भूमि का योग . 0.003 ब. म. प्र. शासन की भूमि
म. प्र. शासन की भूमि का योग .. 0.000 अब का योग 0.003
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-" बाणसागर परियोजना अन्तर्गत नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत डी. बी. निर्माण कार्य हेतु" में आने वाली निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
पत्र क्र. 465 - प्रका. - भू-अर्जन-2023. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा
(ख) तहसील- गुढ
(ग) ग्राम-अमवा 5
(घ) क्षेत्रफल-0.001 हेक्टेयर .
खसरा नं. अर्जित रकबा ( हे . में ) (1) (2) अ. निजी पट्टे की भूमि
0.001
40
अ. निजी पट्टे की भूमि का योग . 0.001 ब. म. प्र. शासन की भूमि
म. प्र. शासन की भूमि का योग . 0.000 अब का योग 0.001
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-" बाणसागर परियोजना अन्तर्गत नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत डी. बी. निर्माण कार्य हेतु " में आने वाली निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
पत्र क्र. 451 - प्रका.- भू-अर्जन-2023. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि को, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन 6672
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 जुलाई 2023
पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा
(ख) तहसील- मऊगंज
(ग) ग्राम- झलवार
(घ) क्षेत्रफल-0.050 हेक्टेयर.
अर्जित रकबा (हे . में ) (2)
खसरा नं. (1)
अ. निजी पट्टे की भूमि 794 0.0050
अ. निजी पट्टे की भूमि का योग . 0.0050 ब. म. प्र. शासन की भूमि
म. प्र. शासन की भूमि का योग . 0.000 अब का योग .. 0.0050
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-" बाणसागर परियोजना अन्तर्गत नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत बटरफ्लाई वाल्व निर्माण कार्य हेतु " में आने वाली निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू- अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
पत्र क्र. 453- प्रका. - भू-अर्जन-2023. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- रीवा
(ख) तहसील-मऊगंज
ग्राम- डिघवार (ग)
(घ) क्षेत्रफल-0.0015 हेक्टेयर.
अर्जित रकबा ( हे . में )
(2)
खसरा नं. (1)
अ. निजी पट्टे की भूमि 35 0.0015
अ . निजी पट्टे की भूमि का योग . 0.0015 ब. म. प्र. शासन की भूमि
म. प्र. शासन की भूमि का योग . 0.000 अब का योग .. 0.0015
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-" बाणसागर परियोजना अन्तर्गत नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत बटरफ्लाई वाल्व निर्माण कार्य हेतु" में आने वाली निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
पत्र क्र. 452- प्रका.- भू-अर्जन-2023. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- रीवा
(ख ) तहसील- मऊगंज
(ग) ग्राम- पनिगवां
(घ) क्षेत्रफल-0.0025 हेक्टेयर .
खसरा नं. (1)
अर्जित रकबा ( हे . में ) (2)
अ. निजी पट्टे की भूमि
0.0025
70
अ. निजी पट्टे की भूमि का योग.. 0.0025 भाग 1 ]
6673
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जुलाई 2023
ब. म. प्र. शासन की भूमि
म. प्र. शासन की भूमि का योग . 0.000 अब का योग .. 0.0025
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-" बाणसागर परियोजना अन्तर्गत नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत बटरफ्लाई वाल्व निर्माण कार्य हेतु " में आने वाली निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
पत्र क्र. प्रका. भू- अर्जन-2023.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(ख ) तहसील- रायपुर कर्चुलियान
(ग) ग्राम- रमपुर्वा
(क) जिला-रीवा (घ) क्षेत्रफल-0.0050 हेक्टेयर. खसरा नं. अर्जित रकबा ( हे . में ) (1) (2) अ. निजी पट्टे की भूमि 248 0.0050
अ. निजी पट्टे की भूमि का योग . 0.0050 ब. म. प्र. शासन की भूमि म. प्र. शासन की भूमि का योग .. 0.000 अब का योग 0.0050
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-" बाणसागर परियोजना अन्तर्गत नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत बटरफ्लाई वाल्व निर्माण कार्य हेतु " में आने वाली निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
पत्र क्र. 455- प्रका.- भू- अर्जन-2023. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि को, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा
(ख) तहसील- रायपुर कर्चुलियान
ग्राम- रमपुर्वा (ग)
(घ) क्षेत्रफल-0.004 हेक्टेयर.
खसरा नं. अर्जित रकबा (हे . में ) (1) (2) अ. निजी पट्टे की भूमि
0.001
0.001
317/1
0.001
367
93 238 0.001 अ. निजी पट्टे की भूमि का योग .. 0.004 ब. म. प्र. शासन की भूमि
म. प्र. शासन की भूमि का योग . 0.000 अब का योग . 0.004
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-" बाणसागर परियोजना अन्तर्गत नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत डी. बी. निर्माण कार्य हेतु " में आने वाली निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
पत्र क्र. 457-प्रका.- भू-अर्जन-2023. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भूमि अर्जन 6674
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 जुलाई 2023
पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- रीवा
(ख) तहसील- रायपुर कर्चुलियान
(ग ) ग्राम-हिनौती
(घ) क्षेत्रफल-0.004 हेक्टेयर.
खसरा नं. अर्जित रकबा (हे . में)
(1)
(2)
अ. निजी पट्टे की भूमि
452
0.001
329
0.001
230
0.001
48
0.001
0.004
अ. निजी पट्टे की भूमि का योग .
ब. म. प्र. शासन की भूमि
म. प्र. शासन की भूमि का योग . 0.000
अब का योग . 0.004
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-" बाणसागर परियोजना अन्तर्गत नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत डी. बी. निर्माण कार्य हेतु " में आने वाली निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
पत्र क्र. 458-प्रका.- भू-अर्जन-2023. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा
(ख ) तहसील- रायपुर कर्चुलियान
(ग) ग्राम- बरयां टोला
(घ) क्षेत्रफल-0.003 हेक्टेयर .
खसरा नं. अर्जित रकबा ( हे. में )
(1)
(2)
अ. निजी पट्टे की भूमि
366
0.001
259
0.001
0.001
197
0.003
अ. निजी पट्टे की भूमि का योग .
ब. म. प्र. शासन की भूमि
0.000
म. प्र. शासन की भूमि का योग ..
अब का योग 0.003
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-" बाणसागर परियोजना अन्तर्गत नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत डी. बी. निर्माण कार्य हेतु" में आने वाली निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
पत्र क्र. 459- प्रका. - भू-अर्जन-2023. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- रीवा
(ख ) तहसील- रायपुर कर्चुलियान
(ग) ग्राम-शिवपुर्वा
(घ) क्षेत्रफल-0.001 हेक्टेयर .
खसरा नं. अर्जित रकबा ( हे . में )
(1) (2)
अ. निजी पट्टे की भूमि
202
0.001
0.001
अ. निजी पट्टे की भूमि का योग ..
भाग 1 ]
6675
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जुलाई 2023
ब. म. प्र. शासन की भूमि
0.000 म. प्र. शासन की भूमि का योग ..
अब का योग 0.001
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-" बाणसागर परियोजना अन्तर्गत नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत डी. बी. निर्माण कार्य हेतु " में आने वाली निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
पत्र क्र. 460 - प्रका. - भू- अर्जन-2023. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा
(ख) तहसील- गुढ़
(ग) ग्राम- तमरा देश
(घ) क्षेत्रफल -0.016 हेक्टेयर.
अर्जित रकबा ( हे . में ) खसरा नं. (1)
(2)
अ. निजी पट्टे की भूमि
71
0.001
0.001
124
0.001
198
0.001
289
0.001
361
484
0.001
743
0.001
0.001
664
0.001
823
947
0.001
1245
0.001
1367
0.001
0.001
2042
0.001
1963
0.001
2014
0.001
2082
0.016
अ. निजी पट्टे की भूमि का योग ..
ब. म. प्र. शासन की भूमि
म. प्र. शासन की भूमि का योग . 0.000
अब का योग .. 0.016
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-" बाणसागर परियोजना अन्तर्गत नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत डी. बी. निर्माण कार्य हेतु " में आने वाली निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
पत्र क्र. 461 - प्रका.- भू-अर्जन-2023. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा
(ख) तहसील-गुढ़
(ग ) ग्राम-डिहुली
(घ) क्षेत्रफल-0.005 हेक्टेयर.
अर्जित रकबा ( हे. में) खसरा नं. (1) (2)
अ. निजी पट्टे की भूमि
0.001
65
0.001
190
0.001
291
404
0.001 6676
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जुलाई 2023
(1)
(2)
700 0.001 अ. निजी पट्टे की भूमि का योग . 0.005 ब. म. प्र. शासन की भूमि
म. प्र. शासन की भूमि का योग . 0.000
अब का योग .. 0.005
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-" बाणसागर परियोजना अन्तर्गत नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत डी. बी. निर्माण कार्य हेतु" में आने वाली निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
पत्र क्र. 462- प्रका.- भू-अर्जन-2023 . चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि को, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा
(ख) तहसील- गुढ़
(ग) ग्राम- अमिलिहा
(घ) क्षेत्रफल-0.001 हेक्टेयर. खसरा नं. अर्जित रकबा ( हे. में ) (1) (2) अ. निजी पट्टे की भूमि 137 0.001 अ. निजी पट्टे की भूमि का योग .. 0.001 ब. म. प्र. शासन की भूमि म. प्र. शासन की भूमि का योग .. अब का योग . 0.000
0.001
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-" बाणसागर परियोजना अन्तर्गत नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत डी. बी. निर्माण कार्य हेतु " में आने वाली निजी शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
पत्र क्र. 463- प्रका.- भू-अर्जन-2023. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- रीवा
(ख) तहसील- गुढ़
(ग) ग्राम- जरहा
(घ) क्षेत्रफल -0.004 हेक्टेयर. खसरा नं. अर्जित रकबा ( हे. में ) (1) (2) अ. निजी पट्टे की भूमि
86
0.001
236
0.001
0.001
369
511
0.001
अ. निजी पट्टे की भूमि का योग .. 0.004 ब. म. प्र. शासन की भूमि म. प्र. शासन की भूमि का योग .. 0.000 अब का योग .. 0.004
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-" बाणसागर परियोजना अन्तर्गत नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत डी. बी. निर्माण कार्य हेतु " में आने वाली निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
पत्र क्र. 464- प्रका.- भू-अर्जन- 2023.-- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन भाग 1 ]
6677
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 जुलाई 2023
पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा
(ख) तहसील- गुढ़
(ग ) ग्राम- उपडौरा
(घ) क्षेत्रफल-0.002 हेक्टेयर.
खसरा नं.
(1)
अर्जित रकबा ( हे . में ) (2)
अ. निजी पट्टे की भूमि
0.001
66 144
0.001
0.002
अ. निजी पट्टे की भूमि का योग ..
ब. म. प्र. शासन की भूमि
म. प्र. शासन की भूमि का योग . 0.000
अब का योग .. 0.002
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-" बाणसागर परियोजना अन्तर्गत नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत डी. बी. निर्माण कार्य हेतु " में आने वाली निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु .
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
पत्र क्र. 466- प्रका. - भू-अर्जन-2023. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा
(ख ) तहसील- रायपुर कर्चुलियान
(ग ) ग्राम- हटवा
(घ) क्षेत्रफल-0.004 हेक्टेयर .
खसरा नं .
(1)
अर्जित रकबा ( हे . में) (2)
अ. निजी पट्टे की भूमि
8
0.001
183
0.001
273
0.001
423
0.001
0.004
अ. निजी पट्टे की भूमि का योग ..
ब. म. प्र. शासन की भूमि
म. प्र. शासन की भूमि का योग . 0.000
अब का योग .. 0.004
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-" बाणसागर परियोजना अन्तर्गत नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत डी. बी. निर्माण कार्य हेतु " में आने वाली निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
पत्र क्र. 467- प्रका.- भू-अर्जन-2023. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा
(ख ) तहसील- रायपुर कर्चुलियान
(ग) ग्राम- तमरा
( घ) क्षेत्रफल-0.001 हेक्टेयर.
अर्जित रकबा ( हे. में ) खसरा नं. (1)
(2)
अ. निजी पट्टे की भूमि
59
0.001
अ. निजी पट्टे की भूमि का योग .. 0.001 6678
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जुलाई 2023
(1) (2) ब. म. प्र. शासन की भूमि
म. प्र. शासन की भूमि का योग .. 0.000 अब का योग .. 0.001
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-" बाणसागर परियोजना अन्तर्गत नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत डी. बी. निर्माण कार्य हेतु " में आने वाली निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
पत्र क्र. 468- प्रका.- भू-अर्जन-2023. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा
(ख) तहसील- रायपुर कर्चुलियान
(ग) ग्राम- धर्मपुरा 2
खसरा नं. अर्जित रकबा ( हे . में) (1) (2) अ. निजी पट्टे की भूमि 50 0.001 (घ) क्षेत्रफल -0.001 हेक्टेयर .
0.001 अ. निजी पट्टे की भूमि का योग . ब. म. प्र. शासन की भूमि म. प्र. शासन की भूमि का योग .. अ+ब का योग . 0.000 0.001
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-" बाणसागर परियोजना अन्तर्गत नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत डी. बी. निर्माण कार्य हेतु " में आने वाली निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
पत्र क्र. 469- प्रका.- भू-अर्जन-2023. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा
(ख ) तहसील- रायपुर कर्चुलियान
(ग) ग्राम-अहिरगांव
(घ) क्षेत्रफल-0.003 हेक्टेयर.
खसरा नं. अर्जित रकबा ( हे . में) (1) (2) अ. निजी पट्टे की भूमि
0.001
0.001
30 111 383
0.001
अ. निजी पट्टे की भूमि का योग . 0.003 ब. म. प्र. शासन की भूमि
म. प्र. शासन की भूमि का योग .. 0.000 अब का योग .. 0.003
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-" बाणसागर परियोजना अन्तर्गत नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत डी. बी. निर्माण कार्य हेतु" में आने वाली निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
पत्र क्र. - प्रका.- भू- अर्जन-2023. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि भाग 1 ]
6679
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जुलाई 2023
की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- रीवा
(ख ) तहसील- रायपुर कर्चुलियान
(ग) ग्राम-कोठी
(घ) क्षेत्रफल-0.002 हेक्टेयर.
खसरा नं. अर्जित रकबा (हे. में )
(1)
(2)
अ. निजी पट्टे की भूमि
39 0.001 211 0,001
अ. निजी पट्टे की भूमि का योग . 0.002 ब. म. प्र. शासन की भूमि
म. प्र. शासन की भूमि का योग .. अ+ब का योग 0.000 0.002
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-" बाणसागर परियोजना अन्तर्गत नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत डी. बी. निर्माण कार्य हेतु " में आने वाली निजी शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3) भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण , भू- अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
पत्र क्र. 471 - प्रका.- भू-अर्जन-2023. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा
(ख) तहसील - मनगवां
(ग) ग्राम- खुरहा
(घ) क्षेत्रफल-0.002 हेक्टेयर .
खसरा नं. अर्जित रकबा ( हे . में)
(1)
(2)
अ. निजी पट्टे की भूमि
140 0.001 295
0.001
अ. निजी पट्टे की भूमि का योग . 0.002 ब. म. प्र. शासन की भूमि
0.000 अब का योग .. 0.002 म. प्र. शासन की भूमि का योग .
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-" बाणसागर परियोजना अन्तर्गत नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत डी. बी. निर्माण कार्य हेतु" में आने वाली निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
पत्र क्र. प्रका.-भू-अर्जन-2023.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा
(ख) तहसील- रायपुर कर्चुलियान
(ग) ग्राम- धर्मनगरी
(घ ) क्षेत्रफल-0.002 हेक्टेयर.
खसरा नं.
(1) अर्जित रकबा ( हे . में ) (2) अ. निजी पट्टे की भूमि
28
0.001
अ. निजी पट्टे की भूमि का योग .. 0.001 6680
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जुलाई 2023
ब. म. प्र. शासन की भूमि
67 म. प्र. शासन की भूमि का योग..... 0.001 0.001 अब का योग .. 0.002
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-" बाणसागर परियोजना अन्तर्गत नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत डी. बी. निर्माण कार्य हेतु " में आने वाली निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू- अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
पत्र क्र. 473 - प्रका.- भू-अर्जन-2023. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा
(ख ) तहसील- मऊगंज
(ग) ग्राम- सूजी
(घ) क्षेत्रफल-0.003 हेक्टेयर.
खसरा नं. अर्जित रकबा ( हे. में ) (1) (2) अ. निजी पट्टे की भूमि
0.001
0.001
213 348 556
0.001
अ. निजी पट्टे की भूमि का योग . 0.003 ब. म. प्र. शासन की भूमि म. प्र . शासन की भूमि का योग .. 0.000
अ+ब का योग . 0.003
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-" बाणसागर परियोजना अन्तर्गत नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत डी. बी. निर्माण कार्य हेतु" में आने वाली निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
पत्र क्र. 474- प्रका.- भू-अर्जन-2023. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा
(ख) तहसील- मऊगंज
(ग) ग्राम- रजिगवां
क्षेत्रफल-0.005 हेक्टेयर . (घ)
खसरा नं . अर्जित रकबा ( हे . में ) (1) (2) अ. निजी पट्टे की भूमि
68
0.001
208
0.001
328
0.001
532
0.001
768
0.001
अ. निजी पट्टे की भूमि का योग .. 0.005 ब. म. प्र. शासन की भूमि म. प्र. शासन की भूमि का योग . 0.000 अब का योग .. 0.005
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-" बाणसागर परियोजना अन्तर्गत नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत डी. बी. निर्माण कार्य हेतु" में आने वाली निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु .
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, भू- अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
पत्र क्र. 475- प्रका.- भू-अर्जन-2023. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन भाग 1 ]
6681
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 जुलाई 2023
पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा
(ख) तहसील- मऊगंज
(ग) ग्राम-उमरी
(घ) क्षेत्रफल-0.005 हेक्टेयर .
खसरा नं. अर्जित रकबा ( हे. में )
(2)
(1)
अ. निजी पट्टे की भूमि
0.001
33
132
0.001
242
0.001
457
0.001
530
0.001
0.005
अ. निजी पट्टे की भूमि का योग .
ब. म. प्र. शासन की भूमि
म. प्र. शासन की भूमि का योग . 0.000 अ+ब का योग . 0.005
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-" बाणसागर परियोजना अन्तर्गत नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत डी. बी. निर्माण कार्य हेतु " में आने वाली निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
पत्र क्र. 476- प्रका.- भू-अर्जन-2023 . चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा
(ख) तहसील- रायपुर कर्चुलियान
(ग) ग्राम- सिरसा
(घ) क्षेत्रफल-0.008 हेक्टेयर .
खसरा नं. अर्जित रकबा ( हे . में )
(1)
(2)
अ. निजी पट्टे की भूमि
31
0.001
83
0.001
177
0.001
353
0.001
469
0.001
0.001
641
841
0.001
900
0.001
अ. निजी पट्टे की भूमि का योग .. 0.008
ब. म. प्र. शासन की भूमि
म. प्र. शासन की भूमि का योग . 0.000 अब का योग . 0.008
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-" बाणसागर परियोजना अन्तर्गत नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत डी. बी. निर्माण कार्य हेतु " में आने वाली निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
पत्र क्र. 477 - प्रका .- भू-अर्जन-2023. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि को, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
6682
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जुलाई 2023
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा
(ख) तहसील-मनगवां
(ग) ग्राम- धवैया 2
(घ) क्षेत्रफल -0.004 हेक्टेयर .
खसरा नं.
अर्जित रकबा (हे . में)
(1)
(2)
अ. निजी पट्टे की भूमि
104
0.001
234
0.001
354
0.001
453
0.001
0.004
अ. निजी पट्टे की भूमि का योग ..
ब. म. प्र. शासन की भूमि
म. प्र. शासन की भूमि का योग ..
अब का योग . 0.004
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-" बाणसागर परियोजना अन्तर्गत नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत डी. बी. निर्माण कार्य हेतु " में आने वाली निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
पत्र क्र. 478- प्रका.- भू-अर्जन-2023. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा
(ख) तहसील-मनगवां
[भाग 1
(ग) ग्राम- धवैया 1
(घ) क्षेत्रफल-0.006 हेक्टेयर.
खसरा नं. अर्जित रकबा (हे . में )
(1)
(2)
अ. निजी पट्टे की भूमि
0.001
122
748/306
0.001
428
0.001
606
0.001
668
0.001
725
0.001
0.006
अ. निजी पट्टे की भूमि का योग ..
ब. म. प्र. शासन की भूमि
0.000
म. प्र. शासन की भूमि का योग .
अब का योग . 0.006
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-" बाणसागर परियोजना अन्तर्गत नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत डी. बी. निर्माण कार्य हेतु " में आने वाली निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, भू- अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
पत्र क्र. 479- प्रका.- भू-अर्जन-2023. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि को, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- रीवा
(ख) तहसील-मनगवां
(ग) ग्राम- छिरहाई
(घ ) क्षेत्रफल-0.001 हेक्टेयर.
भाग 1 ]
6683
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जुलाई 2023
खसरा नं. अर्जित रकबा ( हे . में )
(2)
(1)
0.001
अ. निजी पट्टे की भूमि 118 अ. निजी पट्टे की भूमि का योग .. 0.001 ब. म. प्र. शासन की भूमि
म. प्र. शासन की भूमि का योग . 0.000 अब का योग .. 0.001
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-" बाणसागर परियोजना अन्तर्गत नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत डी. बी. निर्माण कार्य हेतु " में आने वाली निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
पत्र क्र. 480- प्रका.- भू-अर्जन-2023. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- रीवा
(ख) तहसील- रायपुर कर्चुलियान
(ग ) ग्राम-जगदर
(घ) क्षेत्रफल-0.002 हेक्टेयर.
खसरा नं. अर्जित रकबा (हे . में) (1) (2) अ. निजी पट्टे की भूमि 28 0.001 63 0.001 अ. निजी पट्टे की भूमि का योग . 0.002 ब. म. प्र. शासन की भूमि म. प्र. शासन की भूमि का योग . 0.000
0.002
अब का योग .
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-" बाणसागर परियोजना अन्तर्गत नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत डी. बी. निर्माण कार्य हेतु" में आने वाली निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
पत्र क्र. 481 - प्रका.- भू-अर्जन-2023. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- रीवा
(ख) तहसील- गुढ़
(ग ) ग्राम-अमवा 1
(घ) क्षेत्रफल-0.002 हेक्टेयर.
खसरा नं. अर्जित रकबा ( हे . में ) (1) (2) अ. निजी पट्टे की भूमि 93 0.001 210 0.001 अ. निजी पट्टे की भूमि का योग .. 0.002 ब. म. प्र. शासन की भूमि
म. प्र. शासन की भूमि का योग . 0.000 अब का योग .. 0.002
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-" बाणसागर परियोजना अन्तर्गत नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत डी. बी . निर्माण कार्य हेतु " में आने वाली निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, प्रतिभा पाल , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
6684
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 जुलाई 2023
[ भाग 1
कार्यालय , भू-अर्जन एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी , हरसूद ,
जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश
हरसूद , दिनांक 16 जून 2023
प्ररूप " घ "
(नियम -6 देखिए)
पत्र क्रमांक क - वा - 1 - भू- अर्जन - 2023-3199 - रा.प्र.क्र.0058 - अ- 59-2022-23. - अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईप लाईन केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम , 2012 (क्रमांक-5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक 4730- क- वा.-1- भू-अर्जन-2023 , हरसूद, दिनांक 22-11-2022 द्वारा राज्य सरकार ने खालवा माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना की स्कीम कमांक- 03 में जल परिवहन हेतु बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईप लाईन में जल परिवहन हेतु ग्राम- खालवा, प.ह.न.- 19, तहसील - खालवा , जिला खण्डवा में भूमिगत पाईप लाईन , केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में, विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है .
और, वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 25-11-2022 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर , सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है.
अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा, पाईप लाईन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा:-
अनुसूची
जिला
तहसील
उपयोग के अधिकार
ग्राम/ पटवारी हल्का क्रमांक
के लिये अर्जित
खसरा क्रमांक
की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
खण्डवा
खालवा
उपयोग हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का विवरणः-
ग्राम-खालवा, प.ह.न.-19
0.014
197/2
0.027
197/1
0.014
198/2
0.013
198/3
0.017
198/4
0.017
192/1
0.023
192/3 6685 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जुलाई 2023
(1)
(4)
(2)
(3)
(5)
खण्डवा
खालवा
0.022
ग्राम-खालवा,
191/1
207
प.ह.न.-19
0.032
0.012
209/1
0.006
209/2
0.006
209/3
0.008
0.003
210/1
0.003
0.010
210/2
0.003
0.009
210/3
0.010
210/4
0.007
211/1
0.010
211/2
0,003
186/2
0.005
185/3
20
0.274
योग निजी भूमि
उपयोग हेतु प्रस्तावित शासकीय भूमि का विवरणः-
206
0.001
214
0.002
02
0.003
योग शासकीय भूमि
22
0.277 कुल योग (निजी + शासकीय भूमि)
प्ररूप " घ "
(नियम-6 देखिए )
पत्र क्रमांक क - वा - 1- भू- अर्जन - 2023-3204- रा.प्र.क्र.0024- अ- 59-2022-23.- अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईप लाईन केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक-1411 - क-वा. -1 - भू-अर्जन-2023 , हरसूद , दिनांक11-04-2023 द्वारा राज्य सरकार ने खालवा माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना की स्कीम कमांक 04 में जल परिवहन हेतु बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईप लाईन में जल परिवहन हेतु ग्राम- जामन्या कलां, प.ह.न. - 26, तहसील - खालवा, जिला खण्डवा में भूमिगत पाईप लाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में, विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है.
और, वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 21-04-2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर , सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है.
6686
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 जुलाई 2023
[ भाग 1
अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा, पाईप लाईन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा:-
अनुसूची
जिला
तहसील
खसरा
ग्राम/ पटवारी हल्का क्रमांक
क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
(1 )
(2)
(4)
(3)
(5)
खण्डवा
खालवा
ग्राम - जामन्या कलां
उपयोग हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का विवरणः-
प.ह.न.-26 537/2 0.001
536/1 0.004
536/2 0.003
535/1 0.001
533/1 0.002
535/3 0.009
533/2 0.001
534 0.001
526 0.002
641 0.002
643/4 0.002
644/10 0.005
647/2 0.001
0.001
648/13/1 0.002
648/2 0.002
651/1 0.004
652/3 0.003
655/1 0.003
656/1 0,003
657/2 0.003
660/1/1 0.001
660/1/4 0.003
661/1 0.002
663/1 0.001
663/4 0.002
663/3 0.006
योग निजी भूमि 26 0.070
भाग 1 ]
6687
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 जुलाई 2023
(2)
(1)
(3)
खण्डवा
खालवा
(4)
(5)
उपयोग हेतु प्रस्तावित शसकीय भूमि का विवरणः-
ग्राम- जामन्या कलां
प.ह.न.-26 529 0.005
530 0.001
527 0.014
642 0.003
646 0.002
05 0.025
योग शासकीय भूमि
कुल योग (निजी + शासकीय भूमि) 31
0.095
प्ररूप " घ "
(नियम-6 देखिए )
पत्र क्रमांक क- वा-1 - भू-अर्जन- 2023-3207- रा.प्र.क्र.0063- अ-59-2022-23 .- अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईप लाईन केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 (क्रमांक -5 सन् 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक- 1420 - क - वा.-1 - भू-अर्जन-2023 , हरसूद, दिनांक 11-04-2023 द्वारा राज्य सरकार ने खालवा माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना की स्कीम कमांक- 03 में जल परिवहन हेतु बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईप लाईन में जल परिवहन हेतु ग्राम- कोठा रैय्यत, प.ह.न.- 21 , तहसील - खालवा, जिला खण्डवा में भूमिगत पाईप लाईन , केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में, विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है.
और, वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 21-04-2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है .
अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा, पाईप लाईन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा :-
अनुसूची
जिला
तहसील
ग्राम/पटवारी हल्काक्रमांक
(1)
(2)
(3)
खण्डवा
खालवा
ग्राम-कोठा रैय्यत ,
प.ह.न.-21
उपयोग के अधिकार खसरा क्रमांक
के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
(4)
(5)
उपयोग हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का विवरणः- 366
0.001
0.003
23/1
0.011
24/1/3
0.001 6688
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जुलाई 2023
[ भाग 1
(1)
(2)
(4)
(3)
(5)
खण्डवा
खालवा
ग्राम - कोठा रैय्यत , उपयोग हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का विवरणः-
0.001
प.ह.न.- 21
24/1/2
0.004
24/1/1
0.005
24/2
0.010
26/1
0.006
199/1
0.007
199/2
0.005
198/2
209
0.006
0.015
210/2
0.011
210/1
194/1
0,001
222/1
0.016
0.001
224/1
0.001
0.010
224/2
226
0.009
0.001
0.008
240/1
0.003
240/2
0.005
241/3
0.001
241/1
239
0.007
273
0.001
0.003
274/1
0.004
274/2
0.004
274/3
0.016
116/1
0.011
115/1 भाग 1 ]
6689
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जुलाई 2023
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
खण्डवा
खालवा
ग्राम-कोठा रैयत,
उपयोग हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का विवरणः-
प.ह.न.-21 113/3 0.004
113/2 0.007
113/1 0.007
111 0.003
127 0.007
136 0.004
138/2 0.008
158/2 0.008
138/1 0.006
139/3 0.001
141/1 0.009
0.005
141/2
0.006
159/2 0.013
156/1 0.004
154/4 0.004
154/5 0.001
154/2 0.002
155/2 0.002
155/1 0.008
338/3 0.008
338/2 0.009
341/2 0.001
340 0.003
347/2 0.012
344/2 0.001
345 0.012
424/1 0.003
424/2 0.002
424/3 0.002
424/4 0.002
60 0.352
योग निजी भूमि
6690
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जुलाई 2023
[ भाग 1
(2)
(1)
(3)
(4)
(5)
खण्डवा
खालवा
ग्राम-कोठा रैयत, उपयोग हेतु प्रस्तावित शासकीय भूमि का विवरणः-
48
प.ह.न.-21
0.001
197
0.001
195
0.001
211
0.001
233
0.001
246
0.001
114
0.001
120
0.001
126
0.010
125
0.005
129
0.001
142
0.001
151
0.001
343
0.001
419
0.001
15
0.028
योग शासकीय भूमि
153
0.380 कुल योग (निजी + शासकीय भूमि)
प्ररूप " घ "
(नियम-6 देखिए )
पत्र क्रमांक क - वा-1- भू- अर्जन-2023-3210- रा.प्र.क्र.0059- अ-59-2022-23 .- अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईप लाईन केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक-5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक- 1417- क-वा. -1 - भू-अर्जन-2023 , हरसूद , दिनांक 11-04-2023 द्वारा राज्य सरकार ने खालवा माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना की स्कीम कमांक- 03 में जल परिवहन हेतु बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईप लाईन में जल परिवहन हेतु ग्राम- कालापाठा, प.ह.न.- 22, तहसील - खालवा, जिला खण्डवा में भूमिगत पाईप लाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में, विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है .
और, वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 21-04-2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर , सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है.
अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा , पाईप लाईन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार 6691 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जुलाई 2023
सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा: -
अनुसूची
जिला
तहसील
खसरा
उपयोग के अधिकार
ग्राम/पटवारी
हल्का क्रमांक
क्रमांक
के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
(4)
(1)
(2)
(3)
(5) खण्डवा
खालवा
ग्राम-कालापाठा, उपयोग हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का विवरणः-
प.ह.न.- 22
0.025
172/1
0.014
172/4
173
0.017
174
0.007
191
0.024
0.015
192/2
330
0.021
329
0.003
0.017
320/1
0.013
318
0.025
0.006
0.006
319/1
0.005
319/2
0.001
319/4
0.008
319/5
0.003
319/6
0.007
321/3
0.010
321/2
0.009
322/1
0.015
365/1
19
0.251
योग निजी भूमि
6692
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 जुलाई 2023
(1)
(2)
(3)
खण्डवा
खालवा
ग्राम-कालापाठा,
प.ह.न.-22 (4)
(5)
उपयोग हेतु प्रस्तावित शासकीय भूमि का विवरणः-
193
0.001
328
0.009
324
0.001
323
0.001
366
0.002
05
0.014
योग शासकीय भूमि
कुल योग (निजी + शासकीय भूमि) 24
0.265
प्ररूप " घ "
(नियम-6 देखिए )
पत्र क्रमांक क- वा - 1- भू- अर्जन- 2023-3213- रा.प्र.क्र.0060- अ-59-2022-23.- अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईप लाईन केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम , 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक- 1430- क-वा.-1- भू- अर्जन-2023 , हरसूद , दिनांक 11-04-2023 द्वारा राज्य सरकार ने खालवा माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना की स्कीम कमांक 03 में जल परिवहन हेतु बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईप लाईन में जल परिवहन हेतु ग्राम- लखौरा माल , प.ह.न.-22 , तहसील - खालवा, जिला खण्डवा में भूमिगत पाईप लाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में, विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है.
और , वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 21-04-2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/ अधिभोगी को भी दी गई है.
अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा , पाईप लाईन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा:-
अनुसूची
जिला
तहसील
ग्राम/पटवारी हल्काक्रमांक
(1)
(2)
(3)
खण्डवा
खालवा
ग्राम-लखौरा,
प.ह.न.-22 खसरा
उपयोग के अधिकार क्रमांक
के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
(4)
(5)
उपयोग हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का विवरणः- 4
0.003
8
0.006 भाग 1 ]
6693
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जुलाई 2023
(1)
(2)
(3)
खण्डवा
खालवा
(4)
(5)
ग्राम - लखौरा माल ,
प.ह.न.- 22
योग निजी भूमि
खण्डवा
खालवा
ग्राम - लखौरा माल ,
प.ह.न.- 22 उपयोग हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का विवरणः-
0.004 26/1
0.017 25/3
0.008
0.005 24/3/1
0.001
10/3
0.013
24/3/2
0.006 23/3
0.007
17/3
09
0.070
उपयोग हेतु प्रस्तावित शासकीय भूमि का विवरणः-
1
0.002
7
0.001
18
0.001
03
0.004
योग शासकीय भूमि
कुल योग (निजी + शासकीय भूमि) 12
0.074
प्ररूप " घ"
(नियम-6 देखिए)
पत्र क्रमांक क- वा - 1 - भू-अर्जन - 2023-3216- रा.प्र.क्र.0045- अ- 59-2022-23.- अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईप लाईन केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक-5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक- 4706- क- वा.-1- भू-अर्जन-2023 , हरसूद , दिनांक 22-11-2022 द्वारा राज्य सरकार ने खालवा माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के पम्प हाऊस क्रमांक-02 से पम्प हाऊस क्रमांक-03 तक एवं परियोजना की स्कीम कमांक- 02 में जल परिवहन हेतु बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईप लाईन में जल परिवहन हेतु ग्राम- मीरपुर माल , प.ह.न.-08 , तहसील - खालवा, जिला- खण्डवा में भूमिगत पाईप लाईन , केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में, विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है.
और, वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 25-11-2022 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है.
6694
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 जुलाई 2023
अतएव, उक्त अधिनियम , की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा, पाईप लाईन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा:-
अनुसूची
तहसील
जिला
ग्राम/ पटवारी
हल्का क्रमांक
(1)
(2)
(3)
खण्डवा
खालवा
ग्राम-मीरपुर,
प.ह.न.- 08 खसरा
क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
(4)
(5)
उपयोग हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का विवरणः-
0.003 30/1
0.029
0.003
29/1
0.011
0.002 29/2
0.011
0.003
29/3
0.012
0.005 29/4
0,009
0.001
29/5
0.005
0.003 28/3
0.003 28/2
0.004 28/1
0.004 27/1
0.005 27/2
7
0,004 .
0.008 8/2
0,004
10/4
0.003 10/2
0.007 1/1
0.012
1/2
0.012 1/3
0.012
1/4 6695 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जुलाई 2023
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
खण्डवा
खालवा
ग्राम- मीरपुर ,
उपयोग हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का विवरणः-
प.ह.न.- 08
0.003
48/3
0.016
48/2
0.013
48/1
0.014
48/4
45
0.032
141
0.006
0.007
142
0.004
0.005
0.003
143/1/1
0.004
0.001
144/2/1
0.008
143/1/2
0.007
0.020
144/2/2
0.004
144/1/2
152
0.013
0.023
155/2
0.013
155/1
0.005
156/2
0.015
156/5
0.009
156/3
0.009.
156/4
0.005
144/3
0.002
144/4
0.001
146/5
0.002
146/6 6696
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जुलाई 2023
[ भाग 1
(4)
(2)
(1)
(3)
(5)
खालवा
खण्डवा
ग्राम-मीरपुर,
उपयोग हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का विवरणः-
147
0.007
प.ह.न.-08
174
0.001
173
0.019
0.011
172/1
0.004
170/1
0.001
172/2
0.012
170/2
165
0.016
164
0.003
166
0.006
0.004
163/1
0.006
163/2
0.014
163/3
0.012
298/1
0.003
298/6
57
0.538
योग निजी भूमि :-
खण्डवा
खालवा
ग्राम-मीरपुर, उपयोग हेतु प्रस्तावित शासकीय भूमि का विवरणः-
9
0.001
प.ह.न.- 08
31
0.005
38
0.001
0.001
153
0.001
0.003
145
0.001
148
0.002
157
0.001
07
0.016
योग शासकीय भूमि :-
64
0.0554 कुल योग (निजी + शासकीय भूमि) 6697
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जुलाई 2023
भाग 1 ]
प्ररूप " घ "
(नियम-6 देखिए )
पत्र क्रमांक क - वा -1 - भू- अर्जन- 2023 - रा.प्र.क्र.0016- अ- 59-2022-23.- अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईप लाईन केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक -5 सन् 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक- 1414 -क-वा.-1 - भू- अर्जन-2023, हरसूद, दिनांक 11-04-2023 द्वारा , राज्य सरकार ने खालवा माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना की स्कीम क्रमांक- 04 में जल परिवहन हेतु बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईप लाईन में जल परिवहन हेतु ग्राम- मानपुरा , प.ह.न.- 26 , तहसील - खालवा , जिला - खण्डवा में भूमिगत पाईप लाईन , केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में, विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है.
और, वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 21-04-2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर , सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है.
अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा:-
अनुसूची
जिला
तहसील
ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक
(3) (1)
(2)
खण्डवा
खालवा
ग्राम-मानपुरा ,
प.ह.न.- 26 खसरा
उपयोग के अधिकार क्रमांक
के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
(4)
(5)
उपयोग हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का विवरणः-
0.003 58/1
0.018 53/1
0.046 54/1
0.029 51/1/2
0.049
0.014 51/2/1
0.005 76
0.037 6698
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जुलाई 2023
(4)
(5) (1)
(2)
(3)
खण्डवा
खालवा
ग्राम-मानपुरा,
उपयोग हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का विवरणः-
131
0.011
प.ह.न.-26
132
0.034
193
0.020
0.013
246/1
0.038
248/1
0,001
248/2
0.025
176/1
0,024
177/1
0.006
177/2
0.023
0.018
299/2
298
0.018
297
0.009
0.012
311/3
0.014
311/1
0.027
311/2
0.006
343/3
0.012
343/4
0.002
354/1
349
0.007
0.021
0.001
352/2
0.007
0.002
0.007
353
0.024
358
0.004
0.005
191/1
0.002
183/1
0.014
150/1/2
0.010
150/1/3 6699
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जुलाई 2023
भाग 1 ]
(4)
(5) (2)
(1)
(3)
खालवा
खण्डवा
उपयोग हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का विवरणः-
ग्राम-मानपुरा ,
0.003
प.ह.न.-26
153/2
0.003
153/3
0.008
154
0.003
155
0.005
157/2
0.004
157/3
0.007
158/1
0.009
169/2
0.008
169/1
0.005
407/3
0.004
407/4/2/1
0.007
407/4/2/2
0.001
407/6
0.011
407/1/2
72
0.007
0.002
86
0.002
120/2
0.015
120/3
0.007
120/6
0.002
0.011
120/5
0.742
52
योग निजी भूमि :-
खण्डवा
खालवा
उपयोग हेतु प्रस्तावित शासकीय भूमि का विवरणः-
ग्राम-मानपुरा,
57
0.002
प.ह.न.- 26
0.028
52
0.008
50
0.005
48
0.033
75
0.011
0.021 [ भाग 1
6700
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जुलाई 2023
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)
उपयोग हेतु प्रस्तावित शासकीय भूमि का विवरणः- खालवा
ग्राम-मानपुरा,
खण्डवा
0.011
74
प.ह.न.- 26
0.022
77
0.001
133
0.011
194
0.003
190
0.018
189
0.003
181
0.002
252
0.006
179
0.001
180
0.001
173
0.001
324
0.001
302
0.001
312
0.008
344
0.001
345
0.001
348
0.012
350
0.001
356
0.001
0.010
361
0.005
360
0.001
363
0.001
357 6701
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 जुलाई 2023
भाग 1 ]
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)
प्रस्तावित शासकीय भूमि का विवरणः-
उपयोग हेतु
खण्डवा
खालवा
ग्राम-मानपुरा,
0.012
प.ह.न.-26
192
0.028
0.001
184
0.005
149
0.001
151
0.001
163
0.001
405
0.001
400
0.001
399
0.002
0.001
50
0.001
0.003
48
0.009
49
0.002
73
0.010
0.002
77
0.004
78
0.002
79
0.001
88
0.024
89
0.001
126
0.344
46
योग शासकीय भूमि :-
1.086
98
कुल योग (निजी + शासकीय भूमि) 6702
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जुलाई 2023
प्ररूप " घ "
(नियम-6 देखिए )
पत्र क्रमांक क -वा - 1 - भू- अर्जन- 2023- रा.प्र.क्र.0062- अ-59-2022-23.-अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम, के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक- 1423-क-वा.-1 - भू- अर्जन-2023 , हरसूद, दिनांक11-04-2023 द्वारा , राज्य सरकार ने खालवा माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना की स्कीम कमांक 03 में जल परिवहन हेतु बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईप लाईन में जल परिवहन हेतु ग्राम- लखौरा रै. , प.ह.न. -22, तहसील - खालवा, जिला खण्डवा में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में, विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है.
और, वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 21-04-2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/ अधिभोगी को भी दी गई है.
अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा :-
अनुसूची
तहसील
जिला
ग्राम/पटवारी हल्काक्रमांक
(3)
( 2)
(1)
खालवा
ग्राम-लखौरा रै. , खण्डवा
प.ह.न.- 22 खसरा क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
(5)
(4)
उपयोग हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का विवरणः-
0.008 118/1/2
0.010 118/2/1
0.008 118/3
0.022 119
0.013 114/2/1/1
0.009 114/2/2
0.003 114/2/1/2 6703
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जुलाई 2023
भाग 1 ]
(3 )
(4)
(1)
(5) (2)
खण्डवा
खालवा
ग्राम-लखौरा रै , उपयोग हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का विवरणः-
172
0.003
प.ह.न.-22
176
0.005
0.008
196/3
0.003
0.009
196/2
0.003
211/1
0.013
213/2
13
0.117
योग निजी भूमि
खालवा
खण्डवा
ग्राम-लखौरा रै. , उपयोग हेतु प्रस्तावित शासकीय भूमि का विवरणः-
115
0.001
प.ह.न.-22
0.003
175
177
0.001
0.001
179
212
0.001
0.001
214
06
0.008
योग शासकीय भूमि
19
0.125 कुल योग (निजी + शासकीय भूमि)
प्ररूप " घ "
(नियम-6 देखिए)
अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईप लाईन पत्र क्रमांक क- वा -1 - भू- अर्जन - 2023- रा.प्र.क्र .0023- अ- 59-— केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक -5 सन् 2013 ) (जिसे इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक- 1427 - क- वा.- 1 - भू- अर्जन-2023 , हरसूद , दिनांक 11-04-2023 द्वारा , राज्य सरकार ने खालवा माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना पम्प हाऊस कमांक -2 से पम्प हाऊस क्रमांक-3 तक एवं परियोजना की स्कीम क्रमांक- 02,03 व 04 में जल परिवहन हेतु बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईपलाईन में जल परिवहन हेतु ग्राम - मोहन्याखेड़ा रैय्यत, प.ह.न.-23, तहसील - खालवा, जिला खण्डवा में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में, विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है.
6704
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जुलाई 2023
और, वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 21-04-2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है.
अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईप लाईन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा : -
अनुसूची
जिला
तहसील
ग्राम/पटवारी हल्काक्रमांक
(1)
(3)
(2)
खालवा
खण्डवा
ग्राम- मोहन्याखेड़ा, खसरा
क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
(4)
(5)
उपयोग हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का विवरणः-
0.003
रैय्यत, प.ह.नं. - 23
39/1
0.015
0.007 41/1
0.012 42/1
0.007 45/3/1
0.002 45/3/2
0.009 45/1/2
0.002 45/3/3
0.007 33/2
0.003
0.005 33/1
0.003
0.005 28/1
0.006 28/2
0.006 25/1/1
0.003 25/1/2
0.010 25/2 6705
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जुलाई 2023
भाग 1 ]
(3)
(4)
(5) (2)
(1)
खण्डवा
खालवा
उपयोग हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का विवरणः-
ग्राम- मोहन्याखेड़ा,
0.003
रैय्यत, प.ह.नं. - 23
24/6
0.012
147/6
0.010
147/5
0.023
145/2
0.009
145/1
0.016
144
0.009
143/2
0.028
142/2
0.005
143/3
0.006
140/1
0.019
150/2/1
0.031
0.013
0.009
0.002
151/2
0.061
0.002
0.002
314/1
0.027
0.013
310/2
0.014
309/2
0.012
309/1
0.029
308/2
0.014
274/2
0.020
274/1 6706
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जुलाई 2023
[ भाग 1
(4)
(1)
(2)
(3)
(5)
खण्डवा
खालवा
उपयोग हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का विवरणः-
ग्राम- मोहन्याखेड़ा,
0.010
रैय्यत , प.ह.नं. -23
271/2
0.016
271/1
0.012
269/1
0.006
269/2
0.015
269/3
0.007
268/3
0.007
268/4
0.007
268/5
0.004
268/6
0.003
268/7
0.005
268/8
0.005
268/9
0.011
263/1
0.010
263/2
0.011
263/3
0.026
258/3
0.008
258/2
0.011
257/2
0.027
250/2
0.016
391/1
0.015
391/2
0.024
393
0.008
395/1/1
0.008
395/1/2
0.016
395/2 6707
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जुलाई 2023
भाग 1 ]
(5)
(4)
(3)
(1)
(2)
खालवा
खण्डवा
ग्राम-मोहन्याखेड़ा, उपयोग हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का विवरणः-
0.011
401
रैय्यत, प.ह.नं. -23
0.011
402/2
0.016
402/3
0.016
402/1
0.040
400/3
0.015
400/4
0.013
330/1/1/2
0.009
330/2
0.007
330/8
0.011
330/7
0.001
328/2
0.024
329/1
0.004
333/1
0.009
333/2
0.005
0.003
346
0.005
349
0.008
247/3
0.007
247/4
0.007
246/3
0.004
0.01
246/2
0.006
246/1
240
0.001
0.007
241 [भाग 1 6708
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जुलाई 2023
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)
खालवा
खण्डवा
उपयोग हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का विवरणः-
ग्राम- मोहन्याखेड़ा,
0.002
रैय्यत, प.ह.नं.-23 242
0.005
39/2
0.014
40/1
0.044
40/3
0.061
40/2/3
0.036
45/1/1
0.010
45/1/3
0.036
46/1
0.041
47/1
0.055
82/1
0.026
83/1
0.019
83/5
0.016
83/4
0.015
100/1
0.013
107/1
0.015
161/1
0.019
152/1
0.026
150/1
1.476
101
योग निजी भूमि
उपयोग हेतु प्रस्तावित शासकीय भूमि का विवरणः- खालवा
ग्राम- मोहन्याखेड़ा,
खण्डवा
0.007
रैय्यत , प.ह.नं. -23
38/1
0.001
45/2
0.001
35
0.001
32
0.001
26 6709
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जुलाई 2023
भाग 1 ]
(3)
(5) (2)
(4)
(1)
खण्डवा
खालवा
उपयोग हेतु प्रस्तावित शासकीय भूमि का विवरणः-
ग्राम - मोहन्याखेड़ा,
0.002
146
रैय्यत, प.ह.नं. -23
0.002
149
0.002
312
307
0.001
0.011
218
261
0.001
0.003
249
0.004
0.043
392
0.003
0.001
331
0.015
0.011
344
0.008
0.012
345
0.010
347
385
0.001
0.002
249
0.002
47/2
0.002
83/2
0.013
84
0.004
85
0.002
86/2
0.047
86/1 6710
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जुलाई 2023
(4)
(5) (1)
(2)
(3)
खण्डवा
खालवा
उपयोग हेतु प्रस्तावित शासकीय भूमि का विवरणः-
ग्राम- मोहन्याखेड़ा,
0.012
88
रैय्यत, प.ह.नं.-23
0.003
102/2
0.023
100/2
0.027
107/2
0.029
108/2
0.007
99
156
0.003
0.065
157/1
0.014
157/2
0.002
158
0.012
159
160
0.010
154
0.004
38
0.424
योग शासकीय भूमि
139
1.900 कुल योग (निजी + शासकीय भूमि)
हरसूद , दिनांक 6 जुलाई 2023
प्ररूप " ख "
{ नियम-5 का उपनियम (2) }
पत्र क्रमांक- 3512- क -वा-1 - भू- अर्जन- 2023 - क्र.0010 - अ- 59-2022-23.-अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ख्खालवा माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत पम्प हाऊस क्रमांक-02 से पम्प हाऊस क्रमांक -3 तक बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईपलाईन में जल परिवहन हेतु ग्राम- मौजवाड़ी रैय्यत,, प.ह.न.-42, तहसील -खालवा, जिला - खण्डवा मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-19 , भीकनगांव , जिला-खरगोन (म.प्र .) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए.
और, अतएव, राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस में , जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए .
भाग 1 ]
6711
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जुलाई 2023
अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम , 2012 (क्रमांक-5 सन् 2013) की धारा-3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है .
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा -3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी , हरसूद , जिला - खण्डवा मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा.
अनुसूची
जिला
तहसील
ग्राम/पटवारी हल्काक्रमांक
(2)
(1)
(3)
खण्डवा
खालवा
खसरा क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
(4)
(5)
उपयोग हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का विवरणः-
ग्राम-मौजवाड़ी,
रैय्यत प.ह.नं.-42
0.009 14/2
0.006 16/5
0.005 16/4
18
0.021
0.012 20/1
0.004 20/2
0.005
19
0.002 28/4
0.025 28/1
0.007 228/3
0.008
228/1
0.004
228/2
0.004 251/1/1
0.004 251/1/2
0.004
251/2
0.010 251/3
260
0.024 6712
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जुलाई 2023
(3)
(1)
(2)
(5)
(4)
खण्डवा
खालवा
उपयोग हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का विवरणः-
ग्राम-मौजवाड़ी,
रैय्यत , प.ह.नं.-42
0.004
261/1
0.004
258/2
0.002
0.011
258/1
0.001
269
0.008
0.006
268/1
0.006
268/2
0.007
319/1
320
0.006
0.011
321/2
0.008
323/1
0.006
323/2
324
0.002
0.236
29
योग निजी भूमि
खण्डवा
खालवा
ग्राम-मौजवाड़ी, उपयोग हेतु प्रस्तावित शासकीय भूमि का विवरणः-
1
0.002
रैय्यत , प.ह.नं. -42
15
0.012
17
0.002
25
0.001
247
0.001
248
0.001
262
0.001
271
0.001
08
0.021
योग शासकीय भूमि
37
0.257 कुल योग (निजी + शासकीय भूमि) 6713
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जुलाई 2023
भाग 1 ]
प्ररूप "ख "
{नियम-5 का उपनियम (2) }
पत्र क्रमांक - 3515 - क -वा-1 - भू- अर्जन -2023 - क्र.0053- अ-59-2022-23.-अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि खालवा माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत पम्प हाऊस क्रमांक-02 से पम्प हाऊस क्रमांक-3 तक एवं परियोजना की स्कीम क्रमांक -02 में सिंचाई के लिए जल परिवहन हेतु बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईप लाईन में जल परिवहन हेतु ग्राम सैदाबाद, प.ह.न. -15, तहसील- खालवा, जिला खण्डवा मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-19 , जिला- खरगोन (म.प्र. ) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाई जाए .
और, अतएव , राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है , उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.
अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम , 2012 (क्रमांक-5 सन् 2013) की धारा -3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा -3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर , भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी , हरसूद, जिला- खण्डवा मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा.:-
अनुसूची
तहसील
जिला
ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक
(3)
(2)
(1)
खालवा
खण्डवा
ग्राम-सैदाबाद, प.ह.न.-15
उपयोग के अधिकार खसरा क्रमांक
के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
(4)
(5)
उपयोग हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का विवरणः-
0.010 27/2
0.006 28/3
0.002 30/2
0.012 85
0.021 101/2
0.014 101/3/2
0.028 101/3/1
0.011 143/2
0.001 143/1 6714
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जुलाई 2023
(2)
(3)
(4)
(5) (1)
खालवा
खण्डवा
ग्राम-सैदाबाद,
उपयोग हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का विवरणः-
0.001
प.ह.न.- 15
149/1
0.023
146/1
0.019
146/2
0.030
190
0.015
0.001
0.007
189
0.001
185
0.019
0.039
360/1
0.025
360/2
0.001
579/2
0.046
361
0.020
343/2
0.021
343/1
340
0.013
0.002
344/1
0.006
307/2
0.002
308/2
0.023
308/3
0.022
309/1
0.003
56/1
0.003
57/1
0.004
57/2
0.002
57/3
0.003
59/11
0.002
59/8
0.003
59/5 6715
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जुलाई 2023
भाग 1 ]
(4)
(5) (2)
(3)
(1)
0.003
59/5
ग्राम-सैदाबाद, उपयोग हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का विवरणः- खालवा
खण्डवा
0.002
प.ह.न.- 15
59/2
0.009
61/1
0.006
65/2/1
0.001
65/1
0.004
64
0.002
72
0.001
0.006
157
0.001
0.007
156
0.001
0.010
73
0.020
70/1
0.003
158
0.002
0.012
159
0.006
165
0.004
153
0.001
167
0.017
162/4
0.006
0.005
178
0.001
0.008
336/1
0.003
336/4
0.013
334/1
0.002
335 [ भाग 1 6716
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जुलाई 2023
(5)
(4)
(2)
(3)
(1)
खालवा
ग्राम-सैदाबाद, उपयोग हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का विवरणः- खण्डवा
0.007
319
प.ह.न.-15
0.005
154/2
0.008
173
0.015
370/2
0.004
472/2
0.011
518/4
0.007
518/5
0.003
514
0.001
550/1
0.003
550/2
0.002
550/3
0.002
553/3
0.002
554/3
0.002
553/1
0.001
554
0.001
0.003
553/2
0.002
554/2
0.009
555/1/1
0.007
579/3
0.002
580/3
0.006
596/3
0.003
0.004
596/2
0.005
596/1
0.004
599/1
0.006
599/5
0.003
101/4
0.745
82
योग निजी भूमि
6717 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जुलाई 2023
(4)
(5) (1)
(2)
(3)
खालवा
ग्राम-सैदाबाद,
खण्डवा
उपयोग हेतु प्रस्तावित शासकीय भूमि का विवरणः-
0.009
1
प.ह.न.- 15
31
0.008
32
0.020
0.002
49
87
0.026
90
0.015
0.005
91
92
0.006
0.002
76
145
0.005
176
0.002
0.002
188
0.004
180
0.003
328
0.005
0.003
321
0.004
100
66
0.001
375
0.001
0.004
168
176
0.001
0.019
177
0.002
0.006
365
0.011
364
0.015 6718
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 जुलाई 2023
(5)
(3 )
(4)
(2)
(1)
ग्राम-सैदाबाद,
खण्डवा
खालवा
उपयोग हेतु प्रस्तावित शासकीय भूमि का विवरणः-
0.001
प.ह.न.- 15
338/2
0.001
336/2
328
0.001
321
0.001
0.004
170
0.007
175
176
0.001
0.009
369
0.004
474
0.001
475
0.002
479
0.002
484
0.002
485
520
0.002
513
0.001
0.001
600
0.001
451
0.001
584
0.223
41
योग शासकीय भूमि
0.968
123
कुल योग (निजी + शासकीय भूमि)
दलीप कुमार, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी.
भाग 1 ]
6719
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जुलाई 2023
कार्यालय , कलेक्टर, जिला राजगढ़ , मध्यप्रदेश ,
राजगढ़. दिनांक 7 जुलाई 2023
-: अनुसूची 1:-
अनुपूरक प्रकरण क्रमांक / अ-82 / 2023-24 चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इसके संलग्न सूची में भूमि दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है ।
अनुपूरक प्रकरण क्रमांक 01 / अ-82 / 2023-24 चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है , कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 2 में पार्वती परियोजना तहसील नरसिंहगढ जिला राजगढ के ग्राम झाडक्या, तहसील नरसिंहगढ़, जिला राजगढ़ के डूब क्षेत्र के लिए वर्णित छूटी हुई शेष भूमि / मकान / शोचालय जिसका नामवार सर्वे कमवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -11 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची 2 की भूमि की अनुसूची 1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है । चूंकि पार्वती परियोजना का निर्माण प्रगतिरत है इस कारण धारा -11 (3 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारित रिर्पोट का सार प्रकाशित नही किया जा रहा है ।
-: अनुसूची 2:-
पार्वती परियोजना के डूब क्षेत्र में प्रभावित ग्राम झाडक्या तहसील नरसिंहगढ़ , जिला राजगढ़ी की
तहसील- नरसिंहगढ़
(1 ) भूमि:-
जिला-राजगढ़
रिमार्क
सर्वे नंबर
स.क. नाम कृषक, पिता का नाम , जाति ग्राम
2
1
1
अर्जित भूमि (हे.में)
कुल रकबा (हे.मे)
6
4
3
5
0.032
0.045
214/1/1
बालाप्रसाद पिता किशनलाल जाति गाडरी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
योग -
2
1
0.045 0.032
0.044 0.031
214/1/2
विनोद पवन ज्योति पिता मोडसिंह, रामकंवरबाई बेवा मोडसिह गाडरी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
योग -
0.031
1
0.044
0.088 0.063
214/2
3
किशनलाल पिता मोहनलाल जाति नाई पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
योग -
0.063
0.088
1
0.405
0.531
220/1
जगन्नाथसिंह पिता नारायर्णारोंह जाति 4 राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
योग
0.405
0.531
1 6720
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जुलाई 2023
0.203 0.203
5
220/2/1
गजराजसिंह प्रहलादसिंह डालसिह प्रीतमसिंह पिता प्रेमसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
0.203
0.203
1
योग -
0.202
0.202
220/2/2
6
चन्दरसिंह पिता केशरसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
0.202
0.202
1
योग -
0.253
0.253
312/2/1
7
नरबदाप्रसाद पिता भागीरथ, कोमलबाई पिता भागीरथ जाति चमार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
0.253
1
0.253
योग
0.253
0.253
312/2/2
8
शंकर पिता मांगीलाल जाति चमार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
0.253
0.253
1
योग
0.253
0.253
312/2/3
9
सम्पतबाई बेवा नाथूलाल , शिवनारायण पिता नाथूलाल जाति चमार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
0.253
0.253
1
योग -
0.253 0.253
312/2/4
10
सोरमबाई बेवा बल्देव , पर्वत पिता बल्देव, ललताबाई पिता बल्देव जाति चमार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
0.253 0.253
1
योग -
0.253
0.253
312/2/5
11
0.253 0.253
312/6
कल्ला पिता मांगीलाल जाति चमार पता निवासी ग्राम भमि स्वामी
0.506
0.506
2
योग
0.470
0.506
312/12
जहांगीर खां शबुददीन खां नबी खां पिता रसूलखां मेहरुन बी खेरुनबी सायरा बी पिता रसूल खां नौशदखां कालेखां अफसाना बी रुखसाना बी गुंडडी बी 12 समीनास बी कल्ली बी पिता समसुददीन खां जाति मेवाती पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी अहस्तांतरणीय
1
0.506 0.470
योग 6721
भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 जुलाई 2023
0.421
312/13 0.421
उरजन पिताः नन्नूलाल जाति चमार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
13
0.421
0.421
1
योग
0.503
0.503
312/18
14
मुशीलाल पिता ताराचंद, गोरधन पिता ताराचंद जाति नाथ पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
0.503 0.503
1
योग -
0.228 0.228
319/5
15
0.227
0.227
319/7
कमलाकुंवर पति नर राजेन्द्रसिंह जाति राजपत पता निवासी ग्राम भमि स्वामी
0.455
0.455
2
योग
0.450
0.531
16
325/2/1/ 2
विष्णु पिता बंशीलाल , लखन पिता बंशीलाल जाति चमार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
0.531 0.450
1
योग
1.000 1.000
325/2/3
रतनलाल पिता लक्ष्मण जाति चमार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
17
1.000
1.000
1
योग
1.000 0.780
325/2/4
18
मोडसिंह पिता परसराम जाति चमार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
0.780
1
1.000
योग
0.270
0.506
325/4
घीसालाल पिता नाथूलाल जाति नाई पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
19
0.270
0.506
1
योग -
0.057
0.057
20
370/ 1/1/ 1
लक्मीचंद रामचरण सुगनबाई पदमबाई पिता हीरालाल जाति तेली पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
0.057
0.057
1
योग -
370/ 1/1/
0.057
0.057
21
2
रामगोपाल पिता जगन्नाथ जाति तेली पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
0.057
0.057
1
योग -
0.042 0.042
375/2
22
जगदीश पिता शंकरलाल हि. 50 पैसे बसंतीबाई बेवा मदनलाल गोविन्द फूलसिह पिता मदनलाल हि. 50 पैसे जाति तेली पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भाग 1 6722
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जुलाई 2023
0.042
0.042
1
योग
0.171
0.171
420/1
नाथू पिता फुन्दिया जाति धोबी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
23
0.171
0.171
1
योग
0.171
0.171
420/2
रामा पिता फुन्दिया जाति धोबी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
24
0.171
1
0.171
योग
0.152
0.152
439
25
0.068
0.068
464/1
बापूलाल पिता जगन्नाथ जाति कलाल पता निवासी ग्राम भमि स्वामी
0.220
0.220
2
योग
0.076 0.076
488/1/1
मायाबाई पति हेमराज जाति चमार पता 26 निवासी ग्राम भूमि स्वामी
0.076
0.076
1
योग -
488/1/2/
0.172
0.172
27
1
राजलबाई पति बंशीलाल जाति जाटव पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
0.172
0.172
1
योग
0.325
0.325
488/2/1
प्रेमबाई पत्नी हेमराज जाति जाटव पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
28
0.325
0.325
1
योग -
0.015
0.315
500/2
29
खेमचंद नवलसिंह पिता लालजी, शिवनारायण रामसिंह कमलसिंह चैनसिंह पिता रामप्रसाद , हरिसिंह पिता चैनसिंह जाति देशवाली पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
0.015
0.315
1
योग
500/3/1/
0.253 0.253
1
नवलसिंह पिता लालजीराम जाति देशवाली पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
30
0.066
0.066
500/3/2
0.319
0.319
2
योग -
500/3/1/
0.076
0.253
31
2
प्रीतमसिंह पिता चन्दरसिंह जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
0.076
0.253
1
योग -
500/3 / 1 /
0.400
1.265
32
3
पप्पू अनिल पिता कमलसिंह जाति धाकड़ पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
0.400
1.265
1
योग -
0.221
0.221
500/4
22
मंगलेश पुत्री चेनसिंह जाति देशवाली पता 6723
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जुलाई 2023
भाग 1 ]
0.025
0.150
502/3
निवासी ग्राम भमि स्वामी
0.246
0.371
2
योग
0.040
0.550
501/1
34
0.220
0.693
502/1
1.243 0.260
2
शिवनारायण पिता रामप्रसाद जाति देशवाली पता निवासी ग्राम भमि स्वामी योग
0.052
0.152
501/2
35
0.050
0.589
502/2
0.102
0.741
2
गायत्रीबाई, चतरबाई, हेमलताबाई, ओमबतीबाई पिता कमलसिंह कैलाशीबाई योग
0.015
0.241
502/4
रामसिंह पिता रामप्रसाद जाति देशवाली पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
36
0.015
0.241
1
योग -
0.040
0.223
502/5
हरिसिंह पिता रामप्रसाद जाति देशवाली पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
37
0.040
0.223
1
योग
0.020
0.366
503/2
मिश्रीलाल पिता कनीराम जाति चमार पता
0.125
0.716
514/2
निवासी ग्राम भूमि स्वामी
0.295
0.295
516/2
38
0.155
0.155
518/2/1
0.254
0.254
525/3/1
0.849
1.786
5
योग
0.020
0.366
बूध्दा पिता कनीराम जाति चमार पता 503/3
39
0.010
0.261
514/3/1
निवासी ग्राम भमि स्वामी
0.030
0.627
2
योग
0.020
0.367
503/4
मु. सुरजीबाई बेवा प्रभुलाल , प्रेमनारायण
0.030
0.623
514/4
40
0.051
0.051
515/2
रामकिशन ओमप्रकाश पिता प्रभुलाल जाति चमार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
0.539
0.539
518/4/1
0.640
1.580
4
योग
0.020
0.367
503/5
रामप्रसाद पिता कनीराम जाति चमार पता
0.108
0.471
508/3/1
निवासी ग्राम भूमि स्वामी
41
0.500
0.579
518/5/1
0.628
1.417
3
योग -
0.108
0.108
508/1/1
0.265
0.265
515/1
बद्रीप्रसाद पिता राधेकिशन जाति चमार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
42
0.148
0.148
516/1
0.521
0.521
3
योग 6724
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जुलाई 2023
0.108
0.108
508/2
43
प्रेमनारायण पिता जगदीशप्रसाद जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम हिरणखेड़ी भूमि स्वामी
0.108 0.108
1
योग
1.653 1.653
510/1/1
44
0.738 0.738
513/2
मोहन शांतिबाई कौशल्याबाई दौलत पिता सावलिया दिनेश विनोद कमलाबाई पिता
2.391
2.391
2
योग
0.065
0.065
510/1/2
45
शिवप्रसाद पिता देवचंद, मुकेशकुमार पिता रोडसिंह जाति तेली पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
0.065
0.065
1
योग
0.065
0.065
510/2
46
घनश्याम पिता रतनलाल जाति रातोर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
0.065
0.065
1
योग
हेमराज पिता मूलचंद जाति जाटव पता
0.429 0.429
511/1/1/ 1
निवासी ग्राम भूमि स्वामी
47
0.396 0.396
513/1/1
0.825
0.825
2
योग
0.383
0.383
488/2/2
कालूराम पिता मूलचंद जाति जाटव पता
0.630
0.630
511/1/2
निवासी ग्राम भूमि स्वामी
48
0.395
0.395
513/1/2
1.408 1.408
3
योग
0.191
0.191
513/3
49
लालजी पिता हरलाल जाति चमार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
0.191
0.191
1
योग
0.215
1.221
518/1/1
50
रामप्रसाद पिता राधेकिशन जाति चमार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
0.215
1.221
1
योग
0.506 0.265
518/2/2
विजयपालसिंह पिता नर राजेन्द्रसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
51
0.265
1
0.506
योग
0.659
0.659
518/3
52
पूनमचन्द्र पिता रामप्रसाद जाति चमार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
0.659
0.659
1
योग 6725
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जुलाई 2023
भाग 1 ]
0.506
0.506
523/2
गोविन्दराम पिता मिश्रीलाल, धापूबाई पत्नी गोविन्दराम जाति चमार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी अहस्तांतरणीय
53
0.506
0.506
1
योग -
0.253
0.253
523/3
मिश्रीलाल पिता हरकिशन , प्रेमबाई पत्नी मिश्रीलाल जाति चमार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी अहस्तांतरणीय
54
0.253
0.253
1
योग
0.380
0.380
525/1
0.252
0.252
525/2
55
शरीफ खां पिता रफीक खां जाति मुसलमान पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
0.126
0.126
525/3/2
0.758
0.758
3
योग
0.200
0.506
56
दामोदर, राजू, शेषराम पिता चन्दरसिंह जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम हिरणखेड़ी 455/1 भूमि स्वामी
0.200
0.506
1
योग
0.200
0.506
57
विक्रमसिंह , ब्रजमोहन , विजयसिंह पिता बंशीलाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम 455/2 हिरणखेड़ी भूमि स्वामी
0.200
0.506
1
योग -
0.215
0.215
416
58
बंशीलाल पिता रामचन्दर जाति तेली पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
0.215
0.215
1
योग
0.188
0.188
325/2/8
59
छगन पिता बुधराम जाति चमार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
0.188
0.188
1
योग
20.747
30.117
महायोग :-
डूब प्रभावित शेष परिसम्पति की सूची
चौडाई
लम्बाई
नाम
स.क.
मकान का प्रकार
रिमा र्क
रकबा (व.मी. )
6
7
5
4
3
2
1
कच्चा मकान
45.76
6.40
7.15
पक्कामकान
26.46
3.70
7.15
1 शिवनारायण पिता मोतीलाल 6726
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 जुलाई 2023
2 रामचरण पिता मोतीलाल
3 देवकरण पिता रामलाल
4 महेश पिता धनलाल
5 राजेश पिता धनलाल
6 पवन पिता मोरसिंह
7 रमेश पिता नाथूलाल
8 इन्दरसिंह पिता प्रभुलाल
9 नाथूलाल पिता फून्दीलाल
10 देवीसिंह पिता लक्ष्मणसिह
कुल योग
23.54 टीनशेड
5.35
4.40
कच्चा मकान
51.84
8.10
6.40
टीनशेड़
23.49
8.10
2.90
33.25
3.50
9.50
पशुशेड कच्चा
3.00
9.50
पशुशेड टीनशेड़
28.50
पक्कामकान
58.63
7.15
8.20
पक्कामकान
3.40 33.32
9.80
36.66 पक्कामकान
4.70
7.80
टीनशेड
26.65
4.10
6.50
पक्काशोचालय
3.25
1.30
2.50
टीनशेड
40.33
3.70
10.90
टीनशेड
32.70
3.00
10.90
कच्चा मकान
23.56
3.80
6.20
टीनशेड़
24.48
3.40
7.20
टीनशेड
8.40
2.80
3.00
टीनशेड
13.80
3.00
4.60
50.05 कच्चा मकान
4.55
11.00
पक्कामकान
27.89
3.90
7.15
3.40
11.00
पशुशेड़ टीनशेड़
37.40
टीनशेड
24.67
3.45
7.15
पक्कामकान
79.20
8.00
9.90
टीनशेड
13.86
3.30
4.20
2.30
5.29 टीनशेड़
2.30
6.75
2.50
2.70
पक्काचबूतरा
4.18
1.90
2.20
पक्काचबूतरा
783.90
भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू- अर्जन अधिकारी तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है ।
6727
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 जुलाई 2023
भाग 1 ]
-: अनुसूची - 1:-
अनुपूरक प्रकरण क्रमांक ०१ / अ-82 / 2022-23 चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इसके संलग्न सूची मे भूमि/ मकान / शोचालय आदि दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है ।
अनुपूरक प्रकरण कमांक 01 / अ-82 / 2022-23 चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 2 में पार्वती परियोजना तहसील नरसिंहगढ जिला राजगढ के ग्राम मंगतपुर के डूब क्षेत्र के लिए वर्णित छूटी हुई शेष भूमि / मकान / शोचालय आदि जिसका नामवार सर्वे कमवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची 2 की भूमि, मकानों, शोचालय आदि की अनुसूची 1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है । चूंकि पार्वती परियोजना का निर्माण प्रगतिरत है इस कारण धारा -19 (3 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारित रिर्पोट का सार प्रकाशित नही किया जा रहा है ।
-: अनुसूची 2:-
पार्वती परियोजना के डूब क्षेत्र में प्रभावित ग्राम मंगतपुर की छूटी हुई शेष भूमि, मकानों एवं शोचालय आदि के अर्जन का विवरण
जिला-राजगढ़ तहसील- नरसिंहगढ़
(1 ) भूमि:-
सर्वे नंबर
स.क. नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम
अर्जित भूमि (हे.में)
कुल रकबा (हे.मे)
5
4
2
3
1
1.149
0.336 1
2/5/1
रामनारायण पिता कुन्जीलाल जाति बेडिया पता निवासी ग्राम भू-स्वामी
0.336
1
1.149 योग
0.346
1.380
2/5/2
2
मोहनलाल पिता कुन्जीलाल जाति बेडिया पता निवासी ग्राम भू-स्वामी
0.346
1.380
1
योग -
0.370
0.619 3
नरबदीबाई पत्नी परतापसिंह जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भू- स्वामी
0.619
0.370
1
योग -
0.442
1.012
2/12/1
4
रामबाबू, प्रेमसिह, भोलाराम , सुशीलाबाई पिता भवरिया जाति चमार पता निवासी ग्राम भू- स्वामी
0.442
1.012
1
योग
0.158
0.758
2/12/2
5
रामसिंह पिता बिहारीलाल जाति नट पता निवासी ग्राम भू-स्वामी
1
0.158
0.758 योग 6728
भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जुलाई 2023
6
0.759
0.759
2/12/3
कमलसिंह पिता भूराजी जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भू-स्वामी
योग
7
0.759
0.759
1
0.253
0.253
2/15/2
अजबसिंह पिता आत्माराम जाति नट पता निवासी ग्राम भू-स्वामी
योग
8
0.253
0.253
1
0.056
0.076
3/3
रामसिंह पुत्र घीसीबाई जाति नट पता निवासी ग्राम भू-स्वामी
योग
महायोग
(2) मकान / परिसम्पत्ति: -
नाम स.कं.
2 1
1 पर्वतसिंह पिता रामनारायण
2 सीमाबाई पति पर्वतसिंह
3 धर्मेन्द्र पिता भागमल
4 जगदीश पिता नन्नूलाल
5 कैलाश पिता नन्नूलाल
6 ममताबाई पति हेमराज
7 नारायणसिंह पिता छोटेलाल
राधेश्याम पिता आत्माराम 8
कमलसिंह पिता रामप्रसाद 9
10 रामनारायण पिता कुन्जीलाल
11 कालूराम पिता काशीराम
योग:-
(3) शोचालय:-
नाम स.कं.
2 1
रामजीलाल पिता नारायणसिंह 1
2 सोनू पिता बद्रीलाल
3 राजू पिता कैलाश
4
बबलू पिता नन्नूलाल
5 गोकुल पिता नन्नूलाल
पर्वतसिंह पिता रामनारायण 6
0.056
0.076
1
2.720
6.006
रिमार्क
मकान का प्रकार
रकबा (वर्ग मीटर)
5
4
3
16.65
टीन शेड़
एल.डी.पी.ई
55.00
ईट की दीवार
एल.डी.पी.ई
32.20
ईट की दीवार
एल.डी.पी.ई
49.72
ईट की दीवार
7.84
पक्काचबूतरा
6.60
पक्काछत्री
10.89
पक्काचबूतरा
7.84
पक्काचबूतरा
4 घन मीटर
बायोगेस संयंत्र
4घन मीटर
बायोगेस संयंत्र
0.98
वॉटर टेंक
187.72
चौडाई
लम्बाई
रकबा (वर्ग मीटर)
5
4
3
2.21
1.30
1.70
2.25
1.50
1.50
2.25
1.50
1.50
2.25
1.50
1.50
2.25
1.50
1.50
5.85
1.30
4.50 6729
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जुलाई 2023
भाग 1 ]
7 बृजमोहन पिता गोपीलाल
लखनलाल पिता गोपीलाल
8
9 आमेप्रकाश पिता रामदयालसिंह
अरविन्दसिंह पिता लक्ष्मणसिंह
10
11 राधाबाई पति देवकरण
लाडसिंह पिता देवीलाल
12
13 गोरीलाल पिता रामरतन
14 रामसिंह माता घीसीबाई
योग :-
(4) फलदार पेड़ पोधे : -
स.कं.
नाम
अजबसिंह पिता आत्माराम जाति नट 1
देवकरण पिता किशनलाल जाति नट 2
3
रामसिंह माता घीसीबाई जाति नट
4
शिवनारायण पिता किशनलाल जाति नट
1.69
1.30
1.30
2.25
1.50
1.50
2.00
2.60 1.30
1.20
1.80 1.50
2.30
4.60 2.00
2.25
1.50
1.50
4.10
3.80
15.58
0.90
1.53 1.70
49.360
सर्वे नम्बर फलदार पेड संख्या
55
संतरा
126/1/2/4
90
सीताफल
65
संतरा
7/1/1/2
70
मोसंबी
126/1/4
30
जामफल
65
संतरा
भूमि, मकान एवं शोचालय आदि के नक्शे (प्लान ) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है ।
6730
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जुलाई 2023
-: अनुसूची 1 :-
अनुपूरक प्रकरण कमांक ०४/ अ-82 / 2022-23 चूँकि राज्य शासन का यह समाधान हो गया है, कि इसके संलग्न सूची मे भूमि/ मकान / शोचालय आदि दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है ।
अनुपूरक प्रकरण कमांक 08/अ-82 / 2022-23 चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची कमांक 2 में पार्वती परियोजना तहसील नरसिंहगढ जिला राजगढ के ग्राम सांका जागीर (भोईपुरा , मालीपुरा) के डूब क्षेत्र के लिए वर्णित छूटी हुई शेष भूमि/ मकान/ शोचालय आदि जिसका नामवार सर्वे कमवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची 2 की भूमि, मकानों, शोचालय आदि की अनुसूची 1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है । चूंकि पार्वती परियोजना का निर्माण प्रगतिरत है इस कारण धारा -19 (3 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारित रिर्पोट का सार प्रकाशित नही किया जा रहा है ।
-: अनुसूची 2:-
पार्वती परियोजना के डूब क्षेत्र में प्रभावित ग्राम सांका जागीर (भोईपुरा, मालीपुरा ) की छूटी हुई शेष भूमि, मकानों एवं शोचालय आदि के अर्जन का विवरण
तहसील- नरसिंहगढ़
(1 ) भूमि:-
स.क. नाम कृषक, पिता का नाम , जाति ग्राम
1
2
1
पर्वत सिंह पिता मोडसिंह जाति गुर्जर निवासी ग्राम भू-स्वामी
योग
2
जालमसिंह पिता मोडसिंह जाति गुर्जर निवासी ग्राम भू-स्वामी
योग -
3
दीपसिंह पिता मोडसिंह जाति गुर्जर निवासी ग्राम भू-स्वामी
योग
4
दयालसिंह पिता बापूलाल जाति गुर्जर निवासी ग्राम भू-स्वामी
योग -
5
नारायण सिहं पिता अमरसिंह भम्मी बाई पिता अमर सिहं जाति गुर्जर निवासी ग्राम भू-स्वामी
योग
जिला-राजगढ
सर्वे नंबर
अर्जित भूमि (हे.में)
कुल रकबा (हे.में)
4
5 3
0.009
0.009
96/1/1/1/1
0.009
0.009
1
0.022
0.022
96/1/1/2
0.022
0.022
1
0.022
0.022
96/1/1/3
0.022
0.022
1
0.041
0.041 96/1/5
0.041
0.041
1
0.070
0.076
96/3/1
0.070
0.076
1 भाग 1 ]
6731
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जुलाई 2023
6
रामसुरी बाई पिता गणपत, सोना बाई बेवा गणपत जाति गुर्जर निवासी ग्राम भू- स्वामी
योग
7
जालमसिंह पिता मुंन्शीलाल जाति गुर्जर निवासी ग्राम भू-स्वामी
योग -
8
विजयसिंह पिता कालूसिंह, सुआबाई बेवा कालूसिंह जाति गुर्जर निवासी ग्राम भू-स्वामी
योग -
9
पूनाबाई बेवा नन्नूलाल सूरजसिंह ज्ञानसिंह पिता नन्नूलाल जाति गुर्जर निवासी ग्राम भू-स्वामी
योग
10
हेमसिंह पिता अमरसिंह, कृष्णाबाई पिता अमरसिंह जाति गुर्जर निवासी ग्राम भू-स्वामी
योग
11
जगमोहन पिता गेंदा जाति गुर्जर निवासी ग्राम भू-स्वामी
योग
12
सुरेश कुमार पिता महेन्द्रसिंह जाति गुर्जर निवासी ग्राम भू-स्वामी
योग
13
बबलू पिता महेंन्द्रसिंह जाति गुर्जर निवासी ग्राम भू-स्वामी
योग
14
चन्द्रप्रकाश पिता धुरीलाल जाति गुर्जर निवासी ग्राम भू-स्वामी
योग -
कैलाश पिता अमरसिंह हि. 1/3 , बद्री पिता 15 अमरसिंह हि. 1/3 , रामबाबू पिता अमरसिंह हि. 1/3 जाति गुर्जर निवासी ग्राम भू-स्वामी
योग
16
कानीराम पिता तुलसीराम हि. 1/4, किशनलाल पिता तुलसीराम हि. 1/4 , रामसिंह पिता तुलसीराम हि. 1/4 , गोकुलप्रसाद पिता तुलसीराम हि. 1/4 जाति चमार निवासी ग्राम भू- स्वामी
योग
0.076
0.069 96/3/2
0.076
1
0.069
0.415
1.048
0.200
0.322
181/2/2/1
2
1.370
0.615
1.473
0.125 181/2/1
1
1.473
0.125
0.627
0.521 183/1/3
1
0.627
0.521
0.472
0.472 183/2/2
1
0.472
0.472
0.291
0.291 199/1
1
0.291
0.291
0.812
1.012
218/1/1
1
1.012
0.812
0.215
0.215 218/1/2
1
0.215
0.215
1.502
1.502
218/2/1
1
1.502
1.502
0.063
0.063
239/34
1
0.063
0.063
1.075
1.075 240/192
0.455
0.455 245/151
2
1.530
1.530 6732
भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जुलाई 2023
17
पवित्राबाई पति कैलाश जाति नाई निवासी ग्राम भू-स्वामी
योग
18
गजराज सिंह पिता धुरीलाल जाति गुर्जर निवासी ग्राम भू-स्वामी
योग -
19
भगवतीबाई बेवा रघुवीरसिंह जाति गुर्जर निवासी ग्राम भू-स्वामी
योग
20
कनीराम पिता तुलसीराम जाति गुर्जर निवासी ग्राम भू-स्वामी
योग
21
नरेन्द्रसिंह पिता मांगीलाल जाति गुर्जर निवासी ग्राम भू-स्वामी
योग -
22
श्रीमति श्यामकुंवर पति नरेन्द्रसिंह हि. 67 पै. जाति गुर्जर, शिव पवित्रा पिता घीसालाल पार्वतीबाई बेवा घिसा लाल जयराम बंशी पिता मांग्या समन्तरबाई संतोष बाई पुत्री किशन गीताबाई बेवा किशन जगदीश विनोद ममता फुल्लीकल्ली पिता जगदीश हि. 33 पै. जाति भोई निवासी ग्राम भू- स्वामी
योग -
अमृतलाल पिता चैनसिंह हि. 1/2 , गंगाबाई बेवा 23 चैनसिंह हि. 1/2 जाति भोई निवासी ग्राम भू-स्वामी
योग -
24
विजेन्द्रसिंह पिता मांगीलाल जाति गुर्जर निवासी ग्राम भू-स्वामी
योग
25
सोमपाल ऊर्फ सोमा पिता रत्या जाति भोई निवासी ग्राम भू-स्वामी
योग
महायोग
0.228
0.228 242/199
0.228 1
0.228
0.063
0.063
244/155/3
0.063
0.063 1
0.064
0.064 244/155/4
1
0.064
0.064
0.063
0.063 250/151
1
0.063
0.063
0.291
0.291 251/151
1
0.291
0.291
0.784
0.784 252/151
0.784 1
0.784
0.019
0.019 238/34/3
1
0.019
0.019
0.698
0.698 228/1/1/3
1
0.698
0.698
0.019
0.019
238/34/2
1
0.019
0.019
8.608
11.030 6733
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जुलाई 2023
भाग 1 ]
(2) मकान/ परिसम्पत्ति: -
नाम
स.क.
2
1
सत्यनारायण पिता गोविन्दसिंह
1
समन्दरसिंह पिता जालमसिंह
2
3
रतनसिंह, कालूराम , घनश्याम पिता प्रतापसिह
4 सरजनसिंह पिता मांगीलाल
समन्दरसिंह पिता चैनसिंह
5
6 देवीसिंह, गोविन्दसिंह पिता चैनसिंह
7 गजराजसिंह पिता फतेहसिंह
8
जालगसिंह पिता मुंशीलाल (आश्रम)
दशरथसिह पिता अमरसिंह
9
10 ज्ञानसिंह पिता अमरसिंह
11 सौरमसिंह पिता मांगीलाल
कैलाश पिता अमरसिंह
12
13 जंगबहादुर पिता विक्रमसिंह
14 धूरसिंह पिता गोरीलाल
15 भूली बाई पति हरिसिंह
16 रामनारायण पिता कन्चनसिंह
रिमार्क
मकान का प्रकार
रकबा (वर्ग मीटर)
4
5 3
छत नही है ।
76.68
नींव (दीवार सहित)
40.30
टीनशेड़
86.11
टीनशेड़
छत नही है ।
10.45
पक्कीदिवार
छत नही है ।
44.64
पत्थर की दिवार
8.00
चबूतरा
बावडी पत्थर पिचिंग
छत नही है ।
64.66
पक्कीदिवार
छत नही है ।
23.10
पक्कीदिवार
छत नही है ।
72.50
पक्कीदिवार
30.80
पक्काकमरा
15.20
कच्चाकबेलू
2.25
पक्काशोचालय
27.36
आर.सी.सी. स्लेब 1
14.70
आर.सी.सी. स्लेब 2
18.86
पक्का कमरा
232.03
मार्बल फ्लोर
26.07 दिवारें नही है ।
टीनशेड
34.32 दिवारें नही है ।
टीनशेड़
छत नही है ।
3.15
पक्कीदिवार
दिवारें नही है ।
10.58
टीनशेड़
42.00
टीनशेड़
छत पन्नी की है
24.50
एल.डी.पी.ई कच्ची दिवारें
21.28
कच्चा कबेलू
3.60
पक्काजीना
9.00
पक्काचबूतरा
17 धूरसिंह, बनेसिंह, बाबूलाल, दीलीप पिता गोरीलाल
18
जगबहादुर, भोलाराम, बलवीर पिता विक्रमसिंह, राहुल, बबलू, दीपसिंह
19 प्रीतमसिंह पिता चन्दरसिंह
गणपतसिंह पिता दयाराम
20
हरिप्रसाद पिता दयाराम
21
22 हेमसिंह पिता अमरसिंह
25.00
पक्का चबूतरा
9.00
पक्काचबूतरा
9.00
पक्का चबूतरा
12.00
पक्काचबूतरा
7.50
पक्का चबूतरा
7.50
पक्काचबूतरा
2.25
पक्काचबूतरा 6734
भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 जुलाई 2023
पक्काचबूतरा 6.25
23 मेहबानसिंह पिता लक्ष्मणसिंह
पक्काचबूतरा 6.25
24 पर्वतसिंह पिता लक्ष्मणसिंह
कच्चा चबूतरा 24.00
25 दीपसिंह पिता मोहरसिंह
पक्काचबूतरा 2.25
26 भूरसिंह पिता जयकिशन पक्काचबूतरा 7.04
27 जगदीश पिता गणपत
पक्काचबूतरा 2.25
28 कन्चनसिंह पिता इन्दरसिंह पक्काचबूतरा 4.00
29 भगवतसिंह पिता बापूलाल पक्काचबूतरा 4.00
30 दोलतसिंह पिता सोरामसिंह पक्काचबूतरा 16.50
31 गीताबाई पति पर्वतसिंह पक्काचबूतरा 4.41
32 सन्तोष पिता फतेसिंह पक्काचबूतरा 4.41
33 रतनसिंह, कालूराम , घनश्याम पिता प्रतापसिह पक्काचबूतरा 9.00
34 श्रीकिशन पिता गेन्दाजी पक्काचबूतरा 8.41
35 दीपसिंह पिता सजनसिंह पक्काचबूतरा 5.76
36 शिवराज पिता सजनसिंह 15.15
पक्काचबूतरा
37 रामसिंह पिता जयसिंह 6.40
पक्काचबूतरा
38 राजेन्द्रसिंह पिता मांगीलाल 9.00
पक्काचबूतरा
39 सुरेश , भगवानसिंह पिता महेन्द्रसिंह पक्काचबूतरा 6.25
40 लाखनसिंह पिता बक्शीलाल
ईट का चबूतरा 4.70
41 इन्दरसिंह पिता बापूलाल पक्काचबूतरा 10.88
पत्थर की दिवार 8.84
42 रामबाबू पिता चैनसिंह
पत्थर की दिवार 19.38
ईट की दीवार 2.40
43 भोलाराम पिता मानसिंह
ईट की दीवार 2.13
44 विश्राम पिता कनीराम, राहुल पिता जगबहादुर टीनशेड़ 74.00
45 नैनसिंह पिता पन्नालाल टीनशेड़ 40.59
पत्थर की दिवार 4.50
पत्थर की दिवार 10.80
46 प्यारीबाई पति मांगीलाल
पत्थर की दिवार 9.60
पक्काचबूतरा 67.24
टीनशेड 42.00
47 गोविन्दसिंह पिता चैनसिंह
टीनशेड 16.00
टीनशेड 55.50
ईट की दीवार 1.98
ईट की दीवार 1.80
48 देवीसिंह पिता चैनसिंह
ईट की दीवार 1.95
भाग 1 ]
6735
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जुलाई 2023
ईट की दीवार 1.95
कच्चाकबेलू 37.80
योग :- 1569.76
(3) शोचालय:-
स.कं. रकबा
नाम लम्बाई चौडाई
(वर्ग मीटर)
1 2
3 4 5
1 सन्तोष पिता बनेसिंह
1.20 1.50 1.80
2 हेमराज पिता कालूराम
1.20 1.50 1.80
3 प्रकाशसिंह पिता हरिसिंह 1.20
1.20 1.44
4 अनूपसिंह पिता नारायणसिंह
1.20 1.50 1.80
5 प्यारीबाई पति मांगीलाल
3.50 1.60 5.60
6 दयालसिंह पिता अमरसिंह
1.20 1.50 1.80
7 चन्दरसिंह पिता हरिनारायण
2.50 1.50 3.75
8 राजेन्द्रसिंह पिता जगमोहनसिंह 1.20 2.30 2.76
9 सोरमबाई पति जसमतसिंह 1.20 1.50 1.80
10 विजयसिंह पिता कालूराम
1.50 1.50 2.25
11 हेमराज पिता बिहारीलाल 1.30 1.30 1.69
12 हेमसिंह पिता अमरसिंह 1.30 1.30 1.69
13 कैलाशबाई पति सोनाथसिंह 1.50 1.50 2.25
14 विजयसिंह पिता कालूराम 1.50 2.80 4.20
15 रामदयाल पिता अमरसिंह 1.70 2.00 3.40
16 रामचरण पिता परथीसिंह 1.50 1.50 2.25
17 अजबसिंह पिता जयकिशन
1.50 1.50 2.25
18 कमलेशसिंह पिता हाकमसिंह 1.50 1.50 2.25
19 कन्चनसिंह पिता इन्दरसिंह 2.40 3.10 7.44
20 भगवतसिंह पिता बापूलाल 1.20 1.20 1.44
21 पर्वतसिंह पिता लक्ष्मणसिंह 1.30
1.50 1.95
22 नारायणसिंह पिता अमरसिंह 1.20 1.50 1.80
23 जमनाप्रसाद पिता निर्भयसिंह 1.30 1.00 1.30
24 रोडजी पिता रामरतन, दुर्गाप्रसाद, भगवानसिंह,
1.50 3.45 5.18
सुरेश, सन्दिप पिता रोडजी
25 गोविन्दसिंह पिता मदनसिंह
1.40 1.30 1.82
26 जितेन्द्र पिता गुलाबसिंह 1.30
1.30 1.69
27 गुडडीबाई पति रामनारायण 1.10 1.30 1.43
28 बद्रीलाल पिता बापूलाल 1.30 1.20 1.56
29 गीताबाई पति रामकिशन 1.20 1.30 1.56
6736
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 जुलाई 2023
30 रामप्रसाद पिता रामलाल
31 गीताबाई पति दिनेश
32 हरिओम पिता पुरुषोत्तम
33 तुलसीराम पिता आसाराम , दिनेश , लखन पिता
तुलसीराम
34 हेमराज पिता रामलाल
35 प्रेमसिंह पिता रामलाल
36 राजाराम पिता पन्नालाल
37 जबरसिंह पिता सोरामसिंह
38 जबरसिंह पिता सोरामसिंह
39 चन्दरसिंह पिता मांगीलाल
40 नरेन्द्रसिंह पिता मांगीलाल
41 दीपसिंह पिता मोरसिंह
मालीपुरा
42 रामनारायणसिंह पिता कंचनसिंह
43 दर्शनसिंह पिता गंगाराम
44 भूरसिंह पिता चन्दरसिंह
45 सोनू पिता भंवरलाल
46 भिसीलाल पिता अमरचन्द, कृष्णाबाई पति
भिसीलाल
47 घीसालाल पिता मांगीलाल
48 लीलाकिशन पिता बापूलाल
49 रानीबाई पति रामलाल
50 जगबहादुरसिंह पिता विक्रमसिंह
51 रमेशसिंह पिता जालमसिंह
52 जगबहादुरसिंह पिता विक्रमसिंह
53 गंगाबाई पति चैनसिंह
54 विजयसिंह पिता नारायणसिंह
योग :-
[ भाग 1
1.20 1.30 1.56 1.20 1.30 1.56 1.20 1.65 1.98 1.00 1.20 1.20 1.10 1.20 1.32 1.20 1.20 1.44 1.10 1.00 1.10 1.35 2.10 2.84 2.10 2.20 4.62 2.40 3.60 8.64 1.20 1.30 1.56 1.20 1.50 1.80 2.30 1.90 4.37 2.30 2.10 4.83 2.10 2.30 4.83 1.60 2.60 4.16 1.50 1.50 2.25 1.50 1.50 2.25 1.20 1.50 1.80 1.30 1.30 1.69 2.00 2.00 4.00 1.50 2.00 3.00 3.00 3.00 9.00 1.30 1.30 1.69 3.10 2.50 7.75
153.180
भूमि, मकान एवं शोचालय आदि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है ।
6737
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जुलाई 2023
भाग 1 ]
-: अनुसूची 1:-
अनुपूरक प्रकरण कमांक 02/ अ-82/ 2023-24 चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इसके संलग्न सूची में भूमि/ मकान/ शोचालय आदि दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । !
अनुपूरक प्रकरण कमांक02/ अ-82/ 2023-24 चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची कमांक 2 में पार्वती परियोजना तहसील नरसिंहगढ जिला राजगढ के ग्राम फतेहपुर के डूब क्षेत्र के लिए वर्णित छूटी हुई शेष भूमि/ मकान/ शोचालय आदि जिसका नाम्वार सर्वे कमवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -11 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची 2 की भूमि, मकानों, शोचालय आदि की अनुसूची 1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है । चूंकि पार्वती परियोजना का निर्माण प्रगतिरत है इस कारण धारा -11 (3) के तहत सामाजिक समाधात निर्धारित रिर्पोट का सार प्रकाशित नही किया जा रहा है ।
-: अनुसूची 2:-
पार्वती परियोजना के डूब क्षेत्र में प्रभावित ग्राम फतेहपुर की छूटी हुई शेष भूमि, मकानों एवं शोचालय आदि के अर्जन का विवरण
तहसील- नरसिंहगढ़
परिसम्पत्ति:-
नाम
स.क.
2
1
1 सूरजसिंह पिता घासीराम
2 दामोदर पिता मांगीलाल
3 घासीराम हेरिसिंह हनुमतसिंह पिता तुलाराम
4 घासीराम पिता तुलाराम
मोतीलाल पिता जगन्नाथ
5
6 इन्दरसिंह जगदीश पिता जालमसिंह
योग:-
जिला-राजगढ़
रिमार्क परिसम्पत्ति का प्रकार
रकबा (वर्ग मीटर)
5
4
3
2.25
शोचालय
101.60
टीन शेड
7.28
छतरी
1.80
चबूतरा
12.54
चबूतरा
11.20
चबूतरा
4.84
चबूतरा
141.51
भूमि, मकान एवं शोचालय आदि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है ।
हर्ष दीक्षित , कलेक्टर.
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जुलाई 2023
6738
कार्यालय , कलेक्टर, जिला राजगढ (ब्यावरा) , मध्यप्रदेश ,
राजगढ़, दिनांक 10 जुलाई 2023
-: अनुसूची:-
क्रमांक 7537/भू-अर्जन / 2022 चूकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके सलंग्न अनुसूची-1 के खाने (4) में वर्णित मकानों की अनुसूची के खाने (5 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है ।
प्रकरण क्रमांक 03 अ-82/ 2022-23 चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक-1 में सुठालिया सिंचाई परियोजना तहसील- सुठालिया जिला- राजगढ़ के ग्राम टोडी के डूब क्षेत्र के प्रभावित आबादी के अन्तर्गत मकान जिसका कृषकवार, सर्वे क्रमवार विवरण अनुसूची-2 में उल्लेखित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वास ओर पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर ओर परदर्शिता का अधिकार अधिनियम-2013 (क्रं. 30 सन 2013 ) की धारा -11 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है, कि अनुसूची-2 के मकानो की अनुसूची-1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।
-: अनुसूची (1 ) :-
सुठालिया वृहद सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र प्रभावित मकान:- ग्राम-टोडी
अर्जनीय मकानो का रकबा
स.क्र . ग्राम का नाम
सार्वजनिक प्रयोजन विवरण
रकबा (वर्ग मीटर में)
कुल कृषक
2
3 1
1
234
टोडी
योग:-
234
5
4
34101.06
सुठालिया सिंचाई परियोजना के निर्माण हेतु
34101.06
-: अनुसूची (2 ) : -
तहसील :- सुठालिया
जिला:- राजगढ़
सुठालिया वृहद सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र प्रभावित मकान: - ग्राम - टोडी
स.क. आबादी के सर्वे नम्बर
नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम
2
1
मकान नम्बर
अर्जनीय मकान का माप क्षेत्रफल वर्ग मीटर में
4
5
3
224.08
1
गोपाल सिंह पिता मदनलाल जाति केवट
939
1
2
104.92
करणसिंह पिता मायाराम जाति लोधी
2
939
939
3
252.07
3
खुशीलाल पिता बिहारीलाल जाति गुर्जर
939
4
211.87
कंचनसिंह पिता हरिकिशन जाति गुर्जर
4
939
200.85
5
चंदरसिंह पिता हरकिशन जाति गुर्जर
5
155.18
6
बनेसिंह पिता करनसिंह जाति लोधी
939
6
938
7
312.53
9
श्यामसुन्दर पिता भागीरथ जाति चौरासिया
278.32
10
मिश्रीलाल पिता बद्रीलाल जाति चौरासिया
938
8
72.10
11
कमलसिंह पिता मांगीलाल जाति धनगर
937
9
47.73
12
पवन पिता प्रेम जाति लोधी
937
10
937
11
75.36
13
प्रेमसिंह पिता खुमान जाति लोधी
110.89
14
विनोद पिता देवीलाल जाति केवट
12
937
84.82
15
देवालाल पिता कनीराम जाति केवट
937
13
937
66.76
16
रघुवीर पिता देवालाल जाति केवट
14
937
15
180.28
17
मलतु पिता नाथूलाल जाति केवट
6739
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जुलाई 2023
भाग 1 ]
आबादी के सर्वे नम्बर सक
नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम
937 मकान नम्बर
अर्जनीय मकान का माप क्षेत्रफल वर्ग मीटर में
185.10
18
मंगु पिता नाथूलाल जाति केवट
16
937
189.56
19
पुनमचन्द पिता मांगीलाल जाति विश्वकर्मा
17
113.76
20
कमलेश पिता अमरलाल जाति केवट
937 18
85.32
21
गोपाल पिता अमरलाल जाति केवट
937 19
104.54
22
रमेश पिता पन्नालाल जाति केवट
937 20
937 21
105.80
23
विष्णुबाई पति रामबाबू जाति केवट
129.06
24
ग्यारसीराम पिता हीरालाल जाति केवट
937 22
62.37
25
कैलाशचन्द पिता हीरालाल जाति केवट
937 23
937
159.47
26
मुल्लोबाई पति रामचरण जाति केवट
24
937
167.25
27
संपतबाई पति गुलाबसिंह जाति वर्मा
25
126.14
28
रमेश पिता कन्हैयालाल जाति अहिरवार
937 26
126.14
29
बनेसिंह पिता कन्हैयालाल जाति अहिरवार
937 27
937
127.86
30
रामबाबू पिता जमनालाल जाति लोधी
28
116.76
31
राजेन्द्रसिंह पिता कमलसिंह जाति राजपूत
937 29
937
58.46
32
धनराज पिता देवबक्स जाति गुर्जर
30
65.12
33
हीरालाल पिता बन्शीलाल जाति लोधी
937 31
937
70.00
34
मेहरबानसिंह पिता बालकिशन जाति गुर्जर
32
34.44
35
रामप्रसाद पिता नन्नूलाल जाति अहिरवार
937 33
937
68.85
36
मुकेश पिता मांगीलाल जाति केवट
34
937 35
94.35
37
गोलू पिता मांगीलाल जाति केवट
101.85
38
लाखनसिंह पिता मांगीलाल जाति केवट
937 36
937
91.68
39
राजू पिता मांगीलाल जाति केवट
37
937
50.32
40
दुलीचन्द पिता हरिनारायण जाति नामदेव
38
50.32
41
लक्ष्मीनारायण पिता मथरालाल जाति नामदेव
937 39
937 40
50.32
42
रामबाबू पिता भंवरलाल जाति नामदेव
36.27
43
हरिनारायण पिता गोपीलाल जाति नामदेव
937 41
937
121.15
44
मुलचन्द पिता देवीलाल जाति वर्मा
42
183.85
45
रमेश पिता जगन्नाथ जाति वर्मा
937 43
83.29
46
अनारबाई पति भागमल जाति धनगर
937 44
937
85.80
47
राजूबाई पति भगवानसिंह जाति धनगर
45
937
167.38
48
मुकेश पिता हीरालाल जाति वर्मा
46
66.30
49
हीरा पिता गनपत जाति वर्मा
937 47
937
173.08
50
रामचरण पिता कालूराम जाति अहिरवार
48
937
108.80
51
श्यामसिंह पिता कल्याणसिंह जाति राजपूत
49
59.04
52
जगन्नाथ पिता मदनलाल जाति अहिरवार
937 50
72.72
53
भरौसा पिता मदनलाल जाति वर्मा
937 51
31.62
54
अनीताबाई पति चन्दरलाल जाति वर्मा
937 52
50.85
55
केदारबाई पति कैलाश जाति वर्मा
937 53
70.82
56
जितेन्द्र पिता कैलाश जाति वर्मा
937 54 6740
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जुलाई 2023
आबादी के सर्वे नम्बर स.क
नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम
931 55
मकान नम्बर
अर्जनीय मकान का माप क्षेत्रफल वर्ग मीटर में
57
110.55
गुलजाबाई पति कैलाश जाति हरिजन
58
11.22
रामप्रसाद पिता गोपीलाल जाति वर्मा
931 56
138.25
59
ओमप्रकाश पिता ग्यारसीराम जाति वर्मा
931 57
22.77
60
धर्मेन्द्र पिता प्रीतम जाति वर्मा
931 58
931
58.65
61
अयोध्याबाई पति प्रीतम जाति वर्मा
59
931 62
58.52
कान्तीबाई पति ओमप्रकाश जाति हरिजन
60
931 61
63
55.84
रामबाबू पिता मुलचन्द जाति अहिरवार
937
39.16
64
महेश पिता मुलचन्द जाति अहिरवार
62
937 63
65
39.16
प्रेमसिंह पिता मुलचन्द जाति वर्मा
937 64
66
83.67
विनोद पिता मुलचन्द जाति वर्मा
70.18
67
मांगीलाल पिता किशनलाल जाति हरिजन
937 65
198.98
68
किशनलाल पिता गोपीलाल जाति हरिजन
937 66
937 67
219.45
69
राकेश पिता गंगाधर जाति साहू
931 68
70
24.75
गोविन्द पिता चत्तरसिंह जाति राजपूत
931 69
49.72
71
ऊषा खिंची पति बहादुर खिंची जाति राजपूत
931 70
499.24
72
हरिसिंह पिता जगनारायण जाति राजपूत
931 71
30.36
73
शकूर खॉन पिता रेहमानशाह जाति मुस्लिम
931 72
74
451.63
पुरूषोत्तम पिता रामलाल जाति केवट
931 73
75
17.94
महेन्द्रसिंह पिता प्रभूनाथसिंह जाति राजपूत
931 74
17.94
76
मोतीसिंह पिता भंवरलाल जाति राजपूत
931 77
95.21
इमरत पिता कालूलाल जाति मोची
75
78
161.35
रामकलीबाई पति स्व. रामभरोसे जाति हरिजन
937 76
937 77
244.22
79
रोडजी पिता खुशीलाल जाति हरिजन
132.56
80
भारत पिता हीरा जाति वर्मा
937 78
35.75
81
अशोक पिता हीरालाल जाति वर्मा
937 79
937 80
45.25
82
काशीराम पिता नाथूलाल जाति हरिजन
36.09
83
लक्ष्मीनारायण पिता काशीराम जाति हरिजन
937 81
64.92
84
भजनसिंह पिता लक्ष्मीनारायण जाति वर्मा
937 82
937 83
32.48
85
राहुल पिता लक्ष्मीनारायण जाति अहिरवार
937 84
86
52.21
संजू पिता मानसिंह जाति लोधी
937 87
111.17
रोहित पिता दिलीप जाति देशमुख
85
43.75
88
मंगला पति स्व. दिलीप जाति देशमुख
937 86
937
25.56
89
मनीषा पति दिलीप जाति देशमुख
87
937
144.98
90
देवराजसिंह पिता राजेन्द्रसिंह जाति राजपूत
88
937 89
17.10
91
हनुमंतसिंह पिता हरिसिंह जाति राजपूत
937 90
17.10
92
मूलसिंह पिता हरिसिंह जाति राजपूत
16.90
93
टीकमसिंह पिता मोतीलाल जाति गुर्जर
937
91
132.92
94
दयाराम पिता भंवरलाल जाति केवट
937 92
203.94
95
निर्भयसिंह पिता मथरालाल जाति केवट
937
93 6741
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 जुलाई 2023
भाग 1 ]
स.क. आबादी के सर्वे नम्बर
नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम
937 मकान नम्बर
अर्जनीय मकान का माप क्षेत्रफल वर्ग मीटर में
142.30
96
देवीसिंह पिता गुलाबसिंह जाति गुर्जर
94
937
202.56
97
मांगीलाल पिता गुलाबसिंह जाति गुर्जर
95
937 96
98
165.15
बलवीरसिंह पिता प्रभूनाथसिंह जाति राजपूत
937 97
218.06
99
प्रेमसिंह पिता प्रभूनाथसिंह जाति राजपूत
937
38.18
100
दयारामसिंह पिता दशरथसिंह जाति राजपूत
98
937 99
101
508.28
मुलसिंह पिता लालसिंह जाति राजपूत
92.08
102
भंवरसिंह पिता गजराजसिंह जाति चौहान
937 100
937 101
114.54
103
हेमसिंह पिता चैनसिंह जाति राजपूत
931 102
505.60
104
रामसिंह पिता जगनारायणसिंह जाति राजपूत
931
42.56
105
संतोषसिंह पिता तेजसिंह जाति राजपूत
103
931
196.81
106
जयपालसिंह पिता चतरसिंह जाति राजपूत
104
931 107
54.32
जितेन्द्रसिंह पिता चतरसिंह जाति राजपूत
105
931
270.43
110
देवराजसिंह पिता भंवरलाल जाति राजपूत
106
931 107
222.92
111
भुपेन्द्रसिंह पिता भंवरलाल जाति राजपूत
931
157.84
112
नरेन्द्रसिंह पिता भंवरलाल जाति राजपूत
108
931 109
78.64
113
विक्रमसिंह पिता प्रेमसिंह जाति राजपूत
931 110
67.20
114
कृष्णपालसिंह पिता रघुवीरसिंह जाति राजपूत
115.34
115
गजराजसिंह पिता नारायणसिंह जाति राजपूत
111
787/1
112
787/1
66.33
116
सुरेन्द्रसिंह पिता गजराजसिंह जाति राजपूत
156.61
117
चन्दनसिंह पिता नारायणसिंह जाति राजपूत
113
787/1
785 114
60.80
118
रघुवीरसिंह पिता करनसिंह जाति राजपूत
106.16
119
कमलेश पिता रोड जी जाति केवट
785 115
105.90
120
केदारबाई पति रोड जी जाति केवट
785 116
780 117
39.13
121
पूनमचन्द पिता मदनलाल जाति वर्मा
91.21
122
हरिराम पिता दोलजी जाति वर्मा
780 118
780 119
81.16
123
बबलु पिता हीरालाल जाति अहिरवार
746
60.28
124
राधेश्याम पिता हरिराम जाति वर्मा
120
108.29
125
कन्हैयालाल पिता देवचन्द जाति वर्मा
746 121
126
110.18
शांतिबाई पति स्व. बद्रीलाल जाति वर्मा
746 122
746
70.86
127
मांगीलाल पिता प्रभूलाल जाति वर्मा
123
746 124
154.72
128
प्रभूलाल पिता प्यारजी जाति वर्मा
746
60.68
129
कंवरलाल पिता प्रभूलाल जाति वर्मा
125
746
195.90
130
कालूराम पिता दयाराम जाति हरिजन
126
746
78.40
131
राकेश पिता कालूराम जाति हरिजन
127
747
141.83
132
गुलाब बाई पति सरवन जाति हरिजन
128
61.95
133
भारतसिंह पिता परसराम जाति हरिजन
747 129
29.64
134
रतनलाल पिता गोपीलाल जाति हरिजन
747 130
747
63.68
135
रामचरण पिता प्रभूलाल जाति हरिजन
131
127.13
136
बद्रीलाल पिता सेवाराम जाति केवट
739 132 6742
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जुलाई 2023
आबादी के सर्वे नम्बर
सक
नाम कृषक, पिता का नाम , जाति ग्राम
739
133
मकान नम्बर
अर्जनीय मकान का माप क्षेत्रफल वर्ग मीटर में
190.05
137
तुलसीराम पिता सेवाराम जाति केवट
37.38
138
सेवाराम पिता अमरसिंह जाति केवट
739
134
52.27
139
दिलीप पिता सेवाराम जाति केवट
739
135
730
274.25
141
फूलसिंह पिता कन्हैयालाल जाति केवट
136
102.56
142
चैनसिंह पिता कन्हैयालाल जाति केवट
741
137
35.10
143
हीरालाल पिता ग्यारसीराम जाति केवट
138
737/1
825
262.97
144
बलवीरसिंह पिता भगवानसिंह जाति राजपूत
139
89.01
145
गोपाल पिता प्रकाश जाति केवट
741
140
90.54
146
जमनालाल पिता देवालाल जाति मेहर
738
141
738
142
38.43
147
पप्पू पिता देवालाल जाति केवट
156.98
148
घीसालाल पिता मिश्रीलाल जाति भोई
738
143
72.60
149
रंगलाल पिता भंवरलाल जाति बलाई
738
144
730
155.81
150
धून्दा पिता गोरीलाल जाति केवट
145
730
46.32
151
लालचंद पिता धुलजी जाति केवट
146
97.50
152
हजारीलाल पिता देवालाल जाति केवट
730
147
229.45
153
हरिसिंह पिता गंगाधर जाति केवट
730
148
207.36
154
मांगीलाल पिता मोतीलाल जाति प्रजापति
730
149
75.68
155
मोतीलाल पिता कन्हैयालाल जाति केवट
730
150
73.71
156
रूपसिंह पिता गंगाराम जाति केवट
937
151
157.69
157
रामकिशन पिता मोतीलाल जाति केवट
937
152
124.10
158
महेश पिता रामचरण जाति धोबी
937
153
93.16
159
मदनलाल पिता कवंरलाल जाति धोबी
937
154
937
30.50
160
गणेश जी का चबूतरा (मंदिर)
155
219.30
161
राजेन्द्रसिंह पिता भूपेन्द्रसिंह जाति राजपूत
681/1/1
156
591.68
162
विरेन्द्रसिंह पिता राजेन्द्रसिंह जाति राजपूत
681/1/1
157
403.00
163
नरेन्द्रसिंह पिता राजेन्द्रसिंह जाति राजपूत
681/1/1
158
254.92
164
जगमोहनसिंह पिता भुपेन्द्रसिंह जाति राजपूत
681/1/1
159
349.09
165
देवेन्द्रसिंह पिता जगमोहनसिंह जाति राजपूत
160
681/1/1
197.17
166
महेन्द्रपालसिंह पिता भुपेन्द्रसिंह जाति राजपूत
161
681/1/1
407.42
167
ओमपालसिंह पिता महेन्द्रपालसिंह जाति राजपूत
681/1/1
162
विजयपाल चौहान पिता महेन्द्रपाल चौहान जाति
681/1/1
163
राजपूत
327.05
168
641.53
169
रूपेन्द्रसिंह पिता विरेन्द्रसिंह जाति राजपूत
681/1/1
164
125.09
170
हेमराज पिता हरिकिशन जाति लोधी
653/3
165
124.41
171
पहलवानसिंह पिता हरिकिशन जाति लोधी
653/3
166
283.25
172
हरिकिशन पिता छीतरलाल जाति लोधी
653/3
167
181.98
173
रामचरण पिता छीतरलाल जाति लोधी
168
541/1
161.08
174
अजबसिंह पिता रामचरण जाति लोधी
541/1
169
182.31
175
घनश्याम पिता रामचरण जाति लोधी
541/1
170 6743
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जुलाई 2023
भाग 1 ]
सक
आबादी के सर्वे नम्बर
नाम कृषक, पिता का नाम , जाति ग्राम
मकान नम्बर
अर्जनीय मकान का माप क्षेत्रफल वर्ग मीटर में
139.05
176
राधेश्याम पिता रामबगस जाति लोधी
171
541/2/2
139.05
177
लालाराम पिता राधेश्याम जाति लोधी
172
541/2/2
63.64
178
रामबगस पिता छीतरलाल जाति लोधी
173
541/2/1
40.32
179
द्वारका पिता राधेश्याम जाति लोधी
174
541/2/2
147.84
180
समन्दरसिंह पिता लक्ष्मीनारायण जाति लोधी
175
541/2/1
181
153.53
राकेश पिता लक्ष्मीनारायण जाति लोधी
176
541/2/1
177
540/1 182
217.93
प्रभूलाल पिता खुमान जाति लोधी
178
540/1
228.97
183
भारंतसिंह पिता खुमानसिंह जाति लोधी
167.77
184
नानजीराम पिता सेवाराम जाति लोधी
179
540/2
180
272.25
185
कमलसिंह पिता बालकिशन जाति गुर्जर
540/2
257.02
186
राधेश्याम पिता छोटेलाल जाति लोधी
181
540/3
187
140.13
धन्नालाल पिता छोटेलाल जाति लोधी
182
540/3
149.06
188
हरिसिंह पिता छोटलाल जाति लोधी
183
540/3
227.27
189
छोटेलाल पिता सेवाराम जाति लोधी
184
540/3
513.72
190
जयसिंह पिता देवीलाल जाति लोधी
467/1 185
606.03
191
राजेन्द्र पिता शिवचरण जाति लोधी
186
468/2
467/2 187
107.31
192
रघुवीरसिंह पिता देवीलाल जाति लोधी
104.88
193
शिवचरण पिता देवीलाल जाति लोधी
188
467/3
39.27
194
कन्हैयालाल पिता खेमचन्द जाति लोधी
241 189
90.04
195
मनमोहन पिता कन्हैयालाल जाति लोधी
241 190
129.11
196
राधेश्याम पिता कन्हैयालाल जाति लोधी
241 191
128.15
197
गजराज पिता कन्हैयालाल जाति लोधी
241 192
241 193
70.50
198
मगूसिंह पिता चान्दसिंह जाति राजपूत
241 194
69.56
199
कृष्णपालसिंह पिता मंगूसिंह जाति राजपूत
241 200
129.01
सौभाग्यसिंह पिता चांदसिंह जाति राजपूत
195
241
107.39
201
प्रेमसिंह पिता सौभाग्यसिंह जाति राजपूत
196
241 202
101.10
पर्वतसिंह पिता सौभाग्यसिंह जाति राजपूत
197
241
53.82
203
गुलाबसिंह पिता सौभग्यसिंह जाति राजपूत
198
99.69
204
जगदीश पिता अमरलाल जाति लोधी
231 199
231 200
58.12
205
अमरलाल पिता नाथूलाल जाति लोधी
206
34.32
मोहनसिंह पिता अमरलाल जाति लोधी
231 201
248.18
207
पदमसिंह पिता रामसिंह जाति लोधी
231 202
272.96
208
राधेश्याम पिता रामसिंह जाति लोधी
231 203
204.88
209
भारतसिंह पिता रामसिंह जाति लोधी
231 204
231 205
251.60
210
धापुबाई पति रामसिंह जाति लोधी
231 206
236.94
211
बाबूलाल पिता करनसिंह जाति लोधी
226 207
66.58
212
अर्जुन सिंह पिता करणसिंह जाति लोधी
226 208
84.68
213
धापूबाई पत्नि करण सिंह जाति लोधी
188.92
214
मोहनसिंह पिता करण सिंह जाति लोधी
226 209 6744
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जुलाई 2023
आबादी के सर्वे नम्बर
स.क.
नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम
मकान नम्बर
अर्जनीय मकान का माप क्षेत्रफल वर्ग मीटर में
284.37
215
बद्रीलाल पिता रामसिंह जाति लोधी
210
424/2
261.21
216
रामहेत पिता बद्रीलाल जाति लोधी
224
211
224
365,39
217
बद्रीलाल पिता करनसिंह जाति लोधी
212
224
213
116.98
218
सुन्दरलाल पिता खुशीलाल जाति लोधी
224
141.63
219
कमलसिंह पिता खुशीलाल जाति लोधी
214
341.66
220
दिलीप पिता जमनालाल जाति लोधी
660
215
216
127.38
221
हेमराज पिता नाथुलाल जाति लोधी
663/2
257.44
222
मुकेश पिता शिवराज जाति लोधी
663/4
217
173.10
223
नारायण सिंह पिता नाथुलाल जाति लोधी
663/1
218
166.93
224
सागर सिंह पिता बालमुकंद जाति लोधी
252/2
219
218.16
225
विजय सिंह पिता करण सिंह जाति लोधी
220
253/3
182.98
226
बनेसिंह पिता अर्जुन सिंह जाति लोधी
221
290/3
148.40
227
जगदीश पिता अर्जुन सिंह जाति लोधी
222
290/2
223
70.08
228
रामबाबु पिता अर्जुन सिंह जाति लोधी
290/1
213.08
229
निरपत सिंह पिता रंजीत सिंह जाति लोधी
224
49/4/6
281.80
230
बनेसिंह पिता अमरलाल जाति लोधी
225
102/4
108.55
231
पानबाई पति करन सिंह जाति लोधी
226
106/1
227
96.98
232
सूरजसिंह पिता करनसिंह जाति लोधी
106/1
228
263.65
233
गोपालसिंह पिता खुशीलाल जाति लोधी
49/4/3
229
181.31
234
कमलसिंह पिता खुशीलाल जाति लोधी
49/4/3
596.09
235
मेवाबाई पति शम्भूसिंह जाति लोधी
59/3
230
150.53
236
अमरी बाई पति अमरत लाल जाति लोधी
231
59/2
232
429.51 237
रघुवीर सिंह पिता बद्रीलाल जाति लोधी
59/1
79.30
238
चिरोंजीलाल पिता पन्नालाल जाति लोधी
233
56/1/2
162.63
239
बाबुलाल पिता मानसिंह जाति लोधी
9/3
234
योग:-
34101.06
3.410
या. (हे.में)
भूमि के नक्शे (प्लान ) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व) ब्यावरा, जिला - राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है ।
6745
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जुलाई 2023
भाग 1 ]
-: अनुसूची:-
क्रमांक 7539/भू- अर्जन / 2023 चूकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके सलंग्न अनुसूची-1 के खाने (4 ) में वर्णित मकानों की अनुसूची के खाने (5 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है ।
05 प्रकरण क्रमांक .../ अ-82 / 2022-23 चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक -1 में सुठालिया सिंचाई परियोजना तहसील- सुठालिया जिला- राजगढ़ के ग्राम- निवारा के डूब क्षेत्र के प्रभावित आबादी के अन्तर्गत मकान जिसका कृषकवार, सर्वे क्रमवार विवरण अनुसूची-2 में उल्लेखित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वास ओर पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर ओर परदर्शिता का अधिकार अधिनियम-2013 (क्र. 30 सन 2013) की धारा-11 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है, कि अनुसूची-2 के मकानो की अनुसूची-1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।
-: अनुसूची (1 ) :-
सुठालिया वृहद सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र प्रभावित मकान:- ग्राम-निवारा
अर्जनीय मकानो का रकबा
ग्राम का नाम
स.क्र.
सार्वजनिक प्रयोजन विवरण
रकबा (वर्ग मीटर में)
कुल कृषक
3
2
1
41
निवारा
1
5
4
8581.29
सुठालिया सिंचाई परियोजना के निर्माण हेतु
8581.29
41 योग:-
तहसील:- सुठालिया
-: अनुसूची (2 ) :-
जिला:- राजगढ़
ग्राम- निवारा
सुठालिया वृहद सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र प्रभावित मकान:-
आबादी के सर्वे नम्बर स.क.
मकान नम्बर
नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम
2
1
अर्जनीय मकान का माप क्षेत्रफल वर्ग मीटर में
5
4
3
212.85
1
माधोसिंह पिता भागचन्द जाति लोधी
461/2 1
356.58
2
गोपालसिंह पिता भागचन्द जाति लोधी
2
461/3
81.60
3(A)
नीरजसिंह पिता राजाराम जाति लोधी
3
461/1
143.42
3(B)
धनराजसिंह पिता राजाराम जाति लोधी
461/1 4
147.96
3(C)
जशमनसिंह पिता राजाराम जाति लोधी
461/1 5
265.49
3(D)
पदमसिंह पिता राजाराम जाति लोधी
461/1 6
660.02
4
कंवरलाल पिता चतरूलाल जाति लोधी
462
7
409.06
5
हरिप्रसाद पिता चतरूलाल जाति लोधी
462
8
9
668.83
6(A)
कंवरलाल पिता ईशरलाल जाति लोधी
184/1,274/1/1/1
504.01
6(B)
बनेसिंह पिता ईशरलाल जाति लोधी
10 183 /2,274/1/1/1
287.08
6(C)
पदमसिंह पिता ईशरलाल जाति लोधी
11 183/3,274/1/1/1
321.00
7
दरियावसिंह पिता हीरालाल जाति लोधी
463
12
464/2 13
40.56
8(A)
रामबाबू पिता नोरंगीलाल जाति लोधी
40.56
8(B)
पूनमसिंह पिता नोरंगीलाल जाति लोधी
464/2 14 6746
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जुलाई 2023
स.क. आबादी के सर्वे नम्बर
मकान नम्बर
नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम
267
अर्जनीय मकान का माप क्षेत्रफल वर्ग मीटर में
322.96
9
रामस्वरूप पिता गिरधारीलाल जाति लोधी
15
267
88.82
10
नरभेसिंह पिता शंकरलाल जाति लोधी
16
98.51
अमरलाल पिता मिश्रीलाल जाति लोधी
458
17
458
11(A)
30.80
रामभरोसा पिता मिश्रीलाल जाति लोधी
18
272
11(B)
110.60
12
निहालसिंह पिता रामकिशन जाति लोधी
19
272
160.27
13
नोरंगीलाल पिता रामकिशन जाति लोधी
20
272
212.35
14
जगदीश पिता रामकिशन जाति लोधी
21
165.82
15
बनराजसिंह पिता रामसिंह जाति लोधी
22
274/1/1/1
23
274/1/1/1
16
163.94
बापूलाल पिता मिश्रीलाल जाति लोधी
151.24
17
शिवराज पिता मिश्रीलाल जाति लोधी
24
274/1/1/1
93.58
18
दशरथसिंह पिता काशीराम जाति लोधी
25
274/1/1/1
26
274/1/1/1
161.90
19
गुलाबसिंह पिता प्रेमसिंह जाति हरिजन
72.43
20
प्रतापसिंह पिता जगन्नाथ जाति केवट
27
274/1/1/1
102.38
21
जगन्नाथ पिता श्यामलाल जाति केवट
28
274/1/1/1
29
274/1/1/1
73.80
22
पूनमचन्द पिता पन्नालाल जाति मेहर
365.10
23
देवीसिंह पिता श्यामलाल जाति केवट
30
274/1/1/1
177.57
24
छीतर पिता गेंदा जाति लोधी
31
274/1/1/1
32
274/1/1/1
64.72
25
रवि पिता मूलचन्द जाति लोधी
65.84
26(A)
प्रेमसिंह पिता भागीरथ जाति लोधी
33
114/2/1
34
114/2/1
71.93
26(B)
फूलसिंह पिता भागीरथ जाति लोधी
25.80
27
लक्ष्मणसिंह पिता भागीरथ जाति लोधी
35
114/2/1
21.45
28
हरिभगत पिता काशीराम जाति लोधी
36
274/1
267
37
116.95
29
अमरसिंह पिता धूरीलाल जाति लोधी
38
445/2
60.84
30
रघुवीरसिंह पिता नारायणसिंह जाति लोधी
65.25
31
राधेश्याम पिता रामदयाल जाति लोधी
199
39
1280.38 32
रेकमसिंह पिता नारायणसिंह जाति लोधी
189
40
266
41
117.04
33
पुरूषोतम पिता कल्याणसिंह जाति
योग:-
8581.29
0.858
या. (हे.में)
भूमि के नक्शे (प्लान ) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व) ब्यावरा, जिला - राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है ।
6747
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 जुलाई 2023
भाग 1 ]
-: अनुसूची:-
क्रमांक 7541/भू-अर्जन / 2023 चूकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके सलंग्न अनुसूची-1 के खाने (4 ) में वर्णित मकानों की अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है ।
प्रकरण क्रमांक 04 ../ अ-82/2022-23 चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक -1 में सुठालिया सिंचाई परियोजना तहसील- सुठालिया जिला- राजगढ़ के ग्राम- गुजरखेडीकलां के डूब क्षेत्र के प्रभावित आबादी के अन्तर्गत मकान जिसका कृषकवार, सर्वे क्रमवार विवरण अनुसूची-2 में उल्लेखित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वास ओर पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर ओर परदर्शिता का अधिकार अधिनियम-2013 (क्रं. 30 सन 2013 ) की धारा-11 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है, कि अनुसूची-2 के मकानो कीअनुसूची-1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।
-: अनुसूची (1 ) :-
सुठालिया वृहद सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र प्रभावित मकान:- ग्राम- गुजरखेड़ीकलां
अर्जनीय मकानो का रकबा
स.क्र. ग्राम का नाम
सार्वजनिक प्रयोजन विवरण
रकबा (वर्ग मीटर में)
कुल कृषक
3 1
2
34 1 गुजरखेड़ीकलां
5
4
9014.49
सुठालिया सिंचाई परियोजना के निर्माण हेतु
9014.49
34
योग:-
तहसील:- सुठालिया
-: अनुसूची (2) :-
जिला :- राजगढ़
सुठालिया वृहद सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र प्रभावित मकान:- ग्राम- गुजरखेड़ीकलां
आबादी के सर्वे नम्बर
मकान नम्बर
नाम कृषक, पिता का नाम , जाति ग्राम
स.क.
2
1
135/1
अर्जनीय मकान का माप क्षेत्रफल वर्ग मीटर में
5
4
3
598.73
1
शिवचरण पिता अमृतलाल जाति गुर्जर
1
134/1 2
487.68
2
अर्जुनसिंह पिता चैनसिंह जाति गुर्जर
134/1
426.61
3
फूलसिंह पिता चैनसिंह जाति गुर्जर
3
134/1
220.83
4
भागचन्द पिता देवाजी जाति गुर्जर
4
135/1
862.52
5
धनराज पिता अमृतलाल जाति गुर्जर
5
135/1
534.61
6
लक्ष्मणसिंह पिता गुलाबसिंह जाति गुर्जर
6
135/1
225.12
7
श्याम पिता पर्वतसिंह जाति गुर्जर
7
100
233.03
8
हिम्मतसिंह पिता बंशीलाल जाति गुर्जर
8
100
195.38
9
लाखनसिंह पिता बंशीलाल जाति गुर्जर
9
235.49
10(A)
राधेश्याम पिता बलराम जाति गुर्जर
144, 141/2 10
235.49
10(B)
सत्यनारायण पिता बलराम जाति गुर्जर
144, 141/2 11
134/1
477.19
11
रामेश्वर पिता बलराम जाति गुर्जर
12 6748
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जुलाई 2023
आबादी के सर्वे नम्बर
स.क.
नाम कृषक, पिता का नाम , जाति ग्राम
142/2
13
मकान नम्बर
अर्जनीय मकान का माप क्षेत्रफल वर्ग मीटर में
79.04 12
देवसिंह पिता नन्दराम जाति गुर्जर
142/2
14
86.58 13
नारायणसिंह पिता नन्दराम जाति गुर्जर
134/1
15
162.68 14
नन्दराम पिता आशाराम जाति गुर्जर
16
134/1
348.38 15
सोदानसिंह पिता आशाराम जाति गुर्जर
165/7
17
117.73
16(A)
लक्ष्मीनारायण पिता आशाराम जाति गुर्जर
18
165/7
64.41
16(B)
शिवराज पिता लक्ष्मीनारायण जाति गुर्जर
19
165/7
64.38
16(C )
घनश्याम पिता लक्ष्मीनारायण जाति गुर्जर
170
20
335.97 17
हिम्मतसिंह पिता बंशीलाल जाति गुर्जर
170
21
123.67 18
लाखनसिंह पिता बंशीलाल जाति गुर्जर
142/2
22
114.68 19
चन्द्रकलाबाई पति रामसिंह जाति गुर्जर
144
23
360.47 20
मांगीलाल पिता बंशीलाल जाति गुर्जर
144
24
232.23 21
जगन्नाथ पिता बंशीलाल जाति गुर्जर
142/2
25
317.15 22
दयालसिंह पिता गंगाधर जाति गुर्जर
142/2
26
11.73 23
रामरतन पिता गंगाधर जाति गुर्जर
172.53 24
मांगीलाल पिता गोपीलाल जाति भील
27
135/1
100
28
400.60 25
नारायणसिंह पिता भवरलाल जाति गुर्जर
100
450.66 26
भारतसिंह पिता भवरलाल जाति गुर्जर
29
165/1
30
96.96 27
विष्णु पिता गजराजसिंह जाति गुर्जर
135/1
31
52.08 28
ओमप्रकाश पिता गुलाबसिंह जाति गुर्जर
135/1
32
194.74 29
गिरराज पिता ओमप्रकाश जाति गुर्जर
135/1
217.23 30
हरिशंकर पिता ओमप्रकाश जाति गुर्जर
33
79
34
277.91 31
गजराजसिंह पिता पर्वतसिंह जाति गुर्जर
योग:-
9014.49
0.901 या. (हे.में)
भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी (राजस्व) ब्यावरा, जिला - राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है ।
हर्ष दीक्षित , कलेक्टर.
6749
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जुलाई 2023
भाग 1 ]
कार्यालय , कलेक्टर , जिला सागर , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन ,
राजस्व विभाग
क्र.-30-अ-82-22-23 -भू-अर्जन-23-5531
सागर, दिनांक 11 जुलाई 2023
(देखिये धारा 19 एवं 21 )
भूमि अर्जन, और पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 (1 ) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन दिनांक से प्रावधानित समयसीमा 60 दिवस की अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है जिससे अधिनियम की धारा 15 (2) के अंतर्गत कोई रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई है तथा समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित भूमि की सार्वजनिक लोक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के पद (2 ) में वर्णित भूमि एवं स्थावर परिसंपत्तियां लोक प्रयोजन हेतु अपेक्षित हैः-
परियोजना का नाम
(1)
(2) भूमि का विवरण
1. जिला
तहसील
2.
3.
ग्राम
4.
पट. ह. न.-
5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल
सं.
कृषको का नाम
बीना कटनी तीसरी लाईन (263 कि. मी. ) निर्माण हेतु
:
सागर
सागर
रगोली
:
104
:
:
1.720
अर्जित भूमि का रकवा
कुल रकवा
खसरा नंबर
स्वामित्व का प्रकार क्र.
व्यावर्तित
असिंचित पड़ती
सिंचित
भूमि पर स्थित स्थवर परिसंपत्तियां
9
6
7
4
3
2
1
5
0.000
8 0.000
60
1
भूमिस्वामी राजेश, निकिता पिता रामेश्वर सोम तुलसा ना.बा. पिता रामेश्वर, राजरानी बेबा रामेश्वर पता सागर भूमिस्वामी
0.060 0.000
1.210
10 आम-1 बेरी -1 वबूल-5
74/2
2
भूमिस्वामी गोविंद पिता प्रेमलाल पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी
0.250 0.000 0.000 0.000
0.810
गुरार-2 महुआ-1 ऐरमा-4
0.400 0.000 0.000 0.000 0.060
109/2
भूमिस्वामी
3
मनोज कुमार बल्द नन्हेभाई साकिन देह भूमिस्वामी
सागौन-2 गुरार-1 सोबबूल-3 हडुआ-1
0
0.400 0.000
123/2
भूमिस्वामी
0.010 0.000 यूकेतिपटिस -2 0.010 0.000 0.000
110/1
4
भूमिस्वामी गुलाबबाई पति कुदू साकिन देह भूमिस्वामी
0
0.010 0.000 0.000 0.010 0.000
110/2
5
भूमिस्वामी राजाराम वल्द मुन्नालाल साकिन देह भूमिस्वामी
0
0.400 0.000
123/3
6
भूमिस्वामी नन्हेभाई पिता कुद्दा निवासी ग्राम भूमिस्वामी
0
0.000 0.000 0.110 0.000
294 0.110
7
भूमिस्वामी संतोषकुमार शीलाबाई गुड्डी बाई सरस्वती बाई किरण बाई पिसरान जालम गुलाबरानी बेबा जालम साकिन देह भूमिस्वामी
0
0.000 0.000 0.020 0.000
295
8
भूमिस्वामी शालिगराम बल्द देवीप्रसाद साकिन देह भूमिस्वामी
0.020
0
0.000
296
लल्लूसींग मिठ्ठूसींग , मुन्नालाल पिसरान अर्जुन पार्वती बाई माया बाई पुत्री अर्जुन 1/3भाग शकुन बेवा मगन सुदामा दौलत धीरज सीग मालती बा. भरत सीग
9
भूमिस्वामी
कलाबाई ना.बा. वाली शकुनबाई पिता मगन 1/3 भाग रामकेश पिता कलू 1/12भाग सुनील मनोज पिता बाबूलाल बालमिकी 1/4 भाग सा. देह भूमिस्वामी 6750
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जुलाई 2023
0
0.040 0.000 0.000 0.040 0.000
297
10
भूमिस्वामी
तुलसीराम वल्द निर्भयसींग साकिन देह भूमिस्वामी
0
0.030 0.000 0.000 0.030 0.000
298/1
11
भूमिस्वामी
हीरालाल बल्द कालूराम साकिन देह भूमिस्वामी
0
0.030 0.000 0.000 0.030 0.000
298/2
12
भूमिस्वामी
मनोहर पिता निर्भयसींग साकिन देह भूमिस्वामी
0
298/3 0.030 0.000 0.030 0.000 0.000
13
भूमिस्वामी
बड्डूलाल पिता कालूराम 167/300 भाग, रामअवतार अंशुल ना.बा. पिता रामसींग बली चाचा शंकरलाल 133/300 भाग साकिन देह भूमिस्वामी
0
298/4 0.030 0.000 0.030 0.000 0.000
भूमिस्वामी
नन्नूराम पिता कालूराम साकिन देह
14
0 भूमिस्वामी
भूमिस्वामी 317/2 0.490 0.350 0.000 0.000 0.000
अमरुद-1
0.000 0.100 0.000 0.000
299 0.100
15
भूमिस्वामी
गीतारानी पत्नि संजीवकुमार 240/1000 , रामप्रसाद देवेन्द्र पिता रेवाराम 240/1000 भाग, मंगल पिता परमू बलराम गोपाल राम किरन दमयंती बंटी मालती पिता इमरत चंदरानी पत्नी इमरत 520/1000 साकिन देह भूमि स्वामी
अमरुद -1
300 0.020
0.000 0.020 0.000 0.000 16 रिब्बा बल्द गनेश साकिन देह भूमिस्वामी भूमिस्वामी
0
362/2 0.330 0.000 0.130 0.000 0.000 17
भूमिस्वामी
सुरेन्द्र कुमार वल्द प्रकाश चंद्र जैन साकिन सानौधा भूमि स्वामी
Total
4.510 0.660 0.510 0.290 0.260
बीना कटनी तीसरी लाईन (263 कि.मी. ) परियोजना में भूमि अर्जन के कारण प्रभावित मकान एवं कुटुम्बो का विवरण
प्रभावित मकान का विवरण
खसरा नंबर
सरल क्रमांक
वर्तमान अभिलेखानुसार भू-धारक का विवरण
भूमिपर निर्मित मानधारक का विवरण
लं. × चौ. (मीटर में)
धारा 11 के प्रकाशन दिनाँक को धारा 3 ड के तहत प्रभावित परिवारों
मकान का क्षेत्रफल (व.मी.मे)
झोपडी/ कच्चा कबेलू/टिनशेड / पक्का गाटर फर्शी / आर सी. सी.
अर्जित मकान में प्रभावित व्यक्ति का स्थायी निवास है अथवा अस्थाई
1
2
3
4
5
6
7
8
1
300
ईंट की दीवार सीमेंट 6.70 × 6.40
42.88 निरंक
9 स्थाई गीतारानी पत्नि संजीवकुमार बगौरह
संजीव पिता सोभाराम अहिरवार
3.90x 6.40
24.96
300
7.40x8.30
की शीट की छत पिलर बीम सीमेंट की शीट की छत 1 पक्का गाटर फर्सी
61.42 निरंक
स्थाई
रामप्रसाद पिता रेवाराम सेन
2
78.02
9.4x8.3
गीतारानी पत्नि संजीवकुमार बगौरह
पक्कीदीवार सीमेंट
शीट
निरंक
0
3
0 रामकली बेवा स्थाई रेवाराम सेंन
298/3
आर.सी.सी.
निरंक
5.8x 3.4
19.72
स्थाई
46.15
7.1 × 6.5
4
7.8x4.4
34.32
सियारानी पति रामसींग रामअवतार, निकिता, अंशुल, रवितापि. रामसींग खंगार
रामअवतार अंशुल ना.बा. पिता रामसींग बली चाचा शंकरलाल बगौरह
0
0
ईट की दीवार कबेलू ईट की दीवार सीमेंट की शीट की छत निरंक
स्थाई
5
राजरानी रानी बेबा लक्षमन खंगार
298/2
9.0
3.0 ×3.0
निरंक स्थाई
कपिल पिता मुन्नालाल सेन
कपिल पिता मुन्नालाल सेन
ईट की दीवार सीमेंट की शीट की छत बांस वल्ली खपरैल
11.456.2
6
12.7 × 2.20
70.99 27.94
ईट की दीवाल बरसाती
छत
4.9 x 2.55
पक्कागाटर फर्शी
निरंक
0
12.495 0.000
निंरक
7
हीराबाई पति मुन्ना भाग 1 ]
6751
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जुलाई 2023
298/2
7.7×7.3
1 पक्कागाटर फर्सी
मनोहर लाल पि निर्भय सेन
मनोहर लाल पिता निर्भय सेन 56.21 निरंक स्थाई
29.52
7.2×4.1
इंट की दीवार कबेलू
छाये
4.1x6.6
27.06
गाटर फर्सी भू-तल
4.1x6.6
आर.सी.सी.
8
27.06
2.4x4.75
11.4
प्रथम-तल
पक्कीदीवार कबेलू
छाये
आर.सी.सी. स्लैब 7.95×7 55.65
कच्चा कबेलू 6.55×4.2 27.51
5.2×2.8 14.56
सीमेन्ट सीट छायी
निरंक
9
294
0
स्थाई
० मुलायम पिता मनोहर
53.625
7.5 × 7.15
निरंक
1 पक्का गाटर फर्सी
संतोष पिता जालम बगौरह
11
संतोष पिता जालम अहिरवार
297
तुलसीराम पि. निर्भय सेन
स्थाई
स्थाई
6.6×12
79.2
1 भू-तल गाटर
फर्सी
तुलसीराम पिता निर्भय सेन
61.16
13.9x4.4
ईट की दीवार सीमेंट
की शीट की छत
3.8x4.9
18.62
पक्कीदीवार कबेलू
12
6.6x12
79.2
प्रथम तल गाटर
फर्सी
1.7x4.2
7.14
पक्कीदीवार कबेलू
छाये
6.3x3.8
आर.सी.सी. स्लैब
23.94
3.2×9.3
29.76
कच्ची दीवार कबेलू
निरंक
13
296
लल्लूसीग पिता अर्जुन बगौरह
0
स्थाई
0 सुखनंदन पिता तुलसीराम सेन
8.2x4.2
34.44 निरंक स्थाई
1 भू- तल गाटर फर्सी
14
लल्लूपिता अर्जुन आदिवासी 8.2x4.2
34.44
प्रथम तल पक्की
5.3x6.8
36.04
स्थाई
दीवार कबेलू छाये
पक्कीदीवार कबेलू
15
123/2
16
मनोज पिता नन्हेभाई
बड्डू पि. कालूराम लोधी
राजेश पिता लल्लू आदिवासी
निवास 35.72
9.4x3.8
निरंक
नहीं है
दीवार बांस वल्ली
छत टिनशेड भूसाघर
गाटर फर्सी
123/3
17
मोहन पिता धनीराम
मनोज पिता नन्हेभाई
123/2
18
मनोज पिता नन्हेभाई
3.3x3.4
बंद
11.22
निरंक
दुकान है
बंद
30
5×6
निरंक
ईट की दीवार छत
खपरैल
मनोज पिता नन्हेमाई लोधी
123/3
19
नन्हे भाई पिता कुद्दा
दुकान है
बंद
2.7×6
16.20
निरंक
ईट की दीवार छत
खपरैल
नन्हे भाई पिता कुद्दा लोधी
123/2
20
मनोज पिता नन्हेभाई
सोमनाथ लोधी पिता
दुकान है
बंद
2.7 ×6
16.20
निरंक
ईट की दीवार चददर
छायी
123/3
21
नन्हे भाई पिता कुद्दा
4.8×6
28.80
दुकान है दुकान संचालित
निरंक
ईट की दीवार चददर
छायी
धर्मराज पिता रामसेवक लोधी
है
3. परियोजनांतर्गत भूमि अर्जन के कारण विस्थापित कुटुंबों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन हेतु अधिनियम 2013 के तहत पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की कार्यवाही प्रचलित है । अधिनियम 2013 प्रावधानों के तहत पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन नीति अनुमोदित होने पर प्रभावित कुटुंबों को निम्नानुसार लाभान्वित किया जाना भी प्रस्तावित है ।
(1) ग्रामीण क्षेत्र में प्रभावित किसी मकान से वंचित किये जाने की दशा में प्रधानमंत्री आवास योजना विनिर्देशों के अनुसार एक निर्मित मकान उपलब्ध कराया जाएगा जिसका कुर्सी क्षेत्र 50 वर्गमीटर से कम नहीं होगा ।
6752
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जुलाई 2023
[ भाग 1
(2) कंडिका-1 में वर्णित फायदों को ऐसे किसी प्रभावित कुटुंबों को, जो वासक्षेत्र भूमि से रहित है और जो प्रभावित क्षेत्रों की अधिसूचना की तारीख के पूर्ववर्ती क्षेत्रों की अधिसूचना की तारीख के पूर्ववर्ती तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में रह रहा है और जिसे (3) ऐसे क्षेत्र से अनिच्छा से विस्थापित किया गया है भी विस्तारित किया जाएगा । यदि कोई प्रभावित कुटुंब जो प्रस्थापित मकान को न लेने का विकल्प करता है, तो निर्मित मकान के बदले मकान के समतुल्य खर्च प्रस्थापित किया जा सकेगा ।
(4) अर्जन से प्रभावित किसी कुटुंब को इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन एक से अधिक मकान नहीं दिया जाएगा ।
(5) (क) जहां परियोजना के माध्यम से कार्य सृजित किया जाता है वहां, अपेक्षित क्षेत्रों में समुचित प्रशिक्षण देने और कौशल विकास करने के पश्चात् प्रत्येक प्रभावित कुटुंब के कम से कम एक सदस्य के लिए उस दर पर, जो तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में उपबंधित न्यूनतम मजदूरी से कम न हो, उस परियोजना में नियोजन का उपबंध किया जाना या ऐसी अन्य परियोजना में ऐसे कार्य की, जिसकी अपेक्षा की जाए, व्यवस्था किया जाना या (ख
) प्रति प्रभावित कुटुंब पांच लाख रूपये का एक बारगी संदाय या
(ग) वार्षिकी पालिसियां, जिनके द्वारा कृषिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक के समुचित सूचकांकन के अनुसार बीस वर्ष तक प्रति कुटुंब कम से कम दो हजार रूपये प्रति मास का संदाय किया जाएगा ।
(6) ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुंब, जिसे अर्जित भूमि से विस्थापित किया गया है, को अधिनिर्णय की तारीख से एक वर्ष की अवधि तक प्रतिमास तीन हजार रूपये के समतुल्य मासवार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा ।
(7) ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुंब जो विस्थापित हुआ है, को कुटुंब, भवन सामग्री , घरेलू सामग्री और पशुओं के स्थानांतरण के लिए परिवहन खर्च के रूप में एक बार पच्चास हजार रूपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी ।
(8) पशु या छोटी दुकान रखने वाले प्रत्येक प्रभावित कुटुंब ऐसी रकम की वित्तीय सहायता , यथास्थिति, पशुबाडे या छोटी दुकान के निर्माण के लिए एक बारगी ऐसी रकम की वित्तीय सहायता प्राप्त करेगा जो समुचित सरकार द्वारा, न्यूनतम पच्चीस हजार रूपए की सीमा के अधीन रहते हुए अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए ।
(9) किसी कारीगर, छोटे व्यापारी या स्वनियोजित व्यक्ति के प्रत्येक प्रभावित कुटुम्ब या ऐसे प्रभावित कुटुम्ब जिसके स्वामित्वाधीन प्रभावित क्षेत्र में गैर कृषिक भूमि या वाणिज्यिक, औद्योगिक या संस्थागत ढांचा है और जिसे भूमि अर्जन के कारण प्रभावित क्षेत्र से अस्वेच्छिक रूप से विस्थापित किया गया है , ऐसी रकम की एक बारगी वित्तीय सहायता पाएगा जो समुचित सरकार द्वारा न्यूनतम पच्चीस हजार रूपए की सीमा के अधीन रहते हुए अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए।
(
10) प्रभावित कुटुंबों को जलाशय में मछली पकड़ने के अधिकार की अनुज्ञा ऐसी रीति में दी जा सकेगी जो समुचित सरकार द्वारा विहित की जाए ।
(11) प्रत्येक प्रभावित कुटुंब को केवल पचास हजार रूपये का एक बार "पुनर्व्यवस्थापन भत्ता " दिया जाएगा।
(12) प्रभावित कुटुंबों को आवंटित भूमि या मकान के रजिस्ट्रीकरण के लिए संदेय स्टांप शुल्क और अन्य फीस का वहन अपेक्षक निकाय द्वारा किया जाएगा ।
13) प्रभावित कुटुंबों को आवंटित मकान के लिए भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होगी ।
( (14) आवंटित भूमि या मकान प्रभावित कुटुंब की पत्नि और पति दोनों के संयुक्त नाम में हो सकेगा ।
6- ( अधिनियम 2013 की तीसरी अनुसूची अनुसार प्रभावित कुटुंबों/ जनसमुदाय के पुनर्व्यवस्थापन के लिए अध्यपेक्षा प्राधिकारी के खर्चे पर निम्नलिखित अवसंरचनात्मक सहूलियतें और मूलभूत न्यूनतम सुवधिाएं, यह सुनिश्चित करने के लिए उपलब्ध कराई जाएंगी कि नए गांव या कालोनी में पुनर्व्यवस्थापित जन समुदाय स्वयं के लिए एक युक्तियुक्त सामुदायिक जीवन स्तर प्राप्त कर सके और विस्थापन से हुए अभिघात को कम करने का प्रयास कर सकें । युक्तियुक्त वासयोग्य और नियोजित व्यवस्थापन के लिए न्यूनतम निम्नलिखित सहूलियतें और संसाधन उपलब्ध कराई जावेगी ।
1) सभी पुनव्यवस्थापित कुटुंबों के लिए पुनर्व्यवस्थापित ग्रामों के भीतर सड़क और पक्की सड़क, मार्ग से जुड़ी बारहमासी सड़क और सुखाधिकार की पर्याप्त व्यवस्था की जाए ।
(2) वास्तविक पुनर्व्यवस्थापन के पहले उचित निकासी और स्वच्छता योजनाएं निष्पादित की 6753
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जुलाई 2023
भाग 1 ]
जाएं ।
(3) भारत सरकार द्वारा विहित मानकों के अनुसार प्रत्येक कुटुंब के लिए सुरक्षित पेयजल का एक या अधिक सुनिश्चित संसाधन ।
(4) पशु के लिए पेयजल की व्यवस्था ।
(5) राज्य की स्वीकार्य अनुपात के अनुसार चारागाह
(6) उचित मूल्य की दुकान की युक्तियुक्त संख्या
(7) यथेचित पंचायत घर
(8) बीज सह उर्वरक भण्डारण की समुचित सुविधा, यदि आवश्यक हो ।
(9) विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्व्यवस्थापन के लिए स्थापित सभी नए ग्रामों को उपयुक्त परिवहन सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी जिसमें नजदीकी विकास केन्द्र/ शहरी रिहायशों से स्थानीय बस सेवाओं के माध्यम से सार्वजनिक परिवहन सुविधाएं अवश्य सम्मिलित होनी चाहिए ।
(10) स्थल पर रहने वाले जाति- समुदायों और उनकी प्रथाओं के आधार पर कब्रिस्तान या शवदाह गृह
(11) स्वच्छता के लिए सुविधाएं जिसके अंतर्गत व्यक्तिगत प्रसाधन बिन्दु
(12) प्रत्येक घर और सार्वजनिक प्रकाश के लिए व्यक्तिगत एकल विद्युत कनेक्शन (या सौर ऊर्जा जैसे ऊर्जा के गैर- परंपरागत संसाधनों के माध्यम से कनेक्शन)
(13) शिशु और माता को पूरक पोषणीय सेवाएं उपलब्ध कराने वाली आंगनबाड़ी
(14) निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (2009 का 35) के उपबंधों के अनुसार विद्यालय
(15) दो किलोमीटर क्षेत्र के भीतर उप स्वास्थ्य केन्द्र
(16) भारत सरकार द्वारा यथाविहित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र
(17) बच्चो के लिए कीड़ा क्षेत्र
(18) प्रत्येक सौ कुटुंबों के लिए एक सामुदायिक केन्द्र
(19) प्रभावित क्षेत्र की संख्या और उनके आयाम से संगत प्रत्येक पचास कुटुंबों के लिए पूजा स्थल और सामुदायिक सभा के लिए चौपाल / वृक्ष चौतरा
(20) व्यवस्थापन के लिए समुचित सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए यदि आवश्यक हो
(21 ) मानको के अनुसार पशुपालन सेवा केन्द्र ।
(22) उपरोक्तानुसार लाभ एवं सुविधायें प्रभावित व्यक्तियों को प्रभावित ग्राम/ मकानों में अधिनियम 2013 की धारा 11 के प्रकाशन दिनांक के पूर्ववर्ती तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में निवास करने की स्थिति में ही देय होगे तथा धारा 11 के प्रकाशन दिनांक के पूर्व तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में निवास को प्रमाणित किये जाने हेतु दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने का उत्तरदायित्व संबंधित प्रभावित कुटुंबों (व्यक्तियों) का होगा ।
(23) अधिनियम की धारा उड के तहत प्रभावित कुटुंब (व्यक्ति) द्वारा 18 वर्ष की आयु धारा 11 की प्रारंभिक अधिसूचना दिनांक के पूर्व पूर्ण किये जाने का प्रमाण प्रस्तुत किये जाने पर ही उपरोक्तानुसार सुविधायें एवं लाभ प्रभावित व्यक्ति/ कुटुंब को दिया जावेगा ।
प्रभावित कुटुंबों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन हेतु मौजा रगोली तहसील सागर की शासकीय आबादी भूमि खसरा नंबर 888 रकवा 0.540 हे. पर प्रभावित कुटुंबों को 30X30 वर्गफुट भूमि के आवासीय पट्टे आवंटित किये जावेगे । 5-
6- अधिनियम 2013 की धारा -21 के तहत हितबद्व व्यक्तियों को यह भी सूचित किया जाता है कि सरकार का आशय भूमि / स्थावर परिसंपत्तियों का कब्जा लेने का है और ऐसी भूमि/स्थावर परिसंपत्तियों में सभी हितों के लिये प्रतिकारों और पुनर्वास तथा प्रतिस्थापन के दावे न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू अर्जन अधिकारी सागर जिला सागर के कार्यालय में दिनांक 16/ 08/2023 को प्रातः 10.30 बजे से दोपहर 3.00 बजे तक व्यक्तिगत रूप से या अभिकर्ता द्वारा या अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर भूमि, परिसंपत्तियों में अपने अपने हितों की प्रकृति तथा ऐसे हितों के लिये प्रतिकर के दावों की रकम और विशिष्टियां धारा-20 के अधीन किये गये मापों के संबंध में आक्षेप यदि कोई हो, के साथ पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के दावे प्रस्तुत कर सकते हैं ।
7- भूमि के नक्शे तथा प्लान का निरीक्षण न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भूअर्जन अधिकारी सागर जिला सागर तथा उप मुख्य अभियता निर्माण ।। परिश्चम मध्य रेलवे भोपाल के कार्यालय में किया जा सकता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
दीपक आर्य , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
[ भाग 1 6754
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जुलाई 2023
राजस्व विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 21 जुलाई 2023
क्र. F. Rev. 6-0018-2023- Sec 7 - सात.- मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता, 1959 ( क्रमांक 20 सन् 1959 ) की धारा 13 की उपधारा (3 ) के परन्तुक में अंतर्विष्ट उपबंध के अनुसरण में , एतद्वारा , यह सूचना दी जाती है कि उक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, मन्दसौर जिले की तहसील सीतामऊ की सीमाओं को परिवर्तित करने, नवीन तहसील कयामपुर सृजित करने तथा नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट किये गये अनुसार उसकी सीमाओं को परिभाषित करना प्रस्तावित करती है.
" मध्यप्रदेश राजपत्र " में इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिवस का अवसान होने के जाएगा तथा उसके संबंध में कोई आपत्ति या सुझाव लिखित में, उक्त कालावधि का अवसान होने के पूर्व विभाग को अग्रेषित किये जा सकेंगे:- पश्चात् प्रस्ताव पर विचार किया सचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व
अनुसूची
क्रमांक
प्रस्तावित परिवर्तन के पश्चात्तहसील की सीमाएं
प्रस्तावित परिवर्तन के पश्चात् तहसील में समाविष्ट किये गये क्षेत्रों के विवरण
प्रस्तावित परिवर्तन के पश्चात् तहसील में सम्मिलित किये जाने वाले या उससे
विद्यमान तहसील का नाम तथा उसका मुख्यालय
प्रस्तावित परिवर्तन
के पश्चात् तहसील
एवं उसके
मुख्यालय का
नाम
अपवर्जित किए जाने वाले क्षेत्रों का विवरण
(6)
(5)
(4)
(3)
(1) (2)
सीतामऊ
तहसील सीतामऊ के प. ह.
नं. 1 से 31 तक, कुल 31
उत्तर में- प्रस्तावित तहसील कयामपुर, जिला मन्दसौर.
तहसील सीतामऊ के प. ह . नं. 32 से 74 तक, कुल 43 पटवारी हल्के समाविष्ट रहेंगे .
पटवारी हल्के अपवर्जित होंगे.
पूर्व में- तहसील सुवासरा 1. तहसील सीतामऊ (मुख्यालय सीतामऊ) .
दक्षिण में - आलोट एवं जावरा तहसील , रतलाम. जिला
पश्चिम में - मन्दसौर जिला मन्दसौर.
2.
कयामपुर
पूर्व में- तहसील शामगढ़
तहसील सीतामऊ के प. ह. नं. 1 से 31 तक, कुल 31 पटवारी हल्के समाविष्ट होंगे .
उत्तर में- तहसील मल्हारगढ़ दक्षिण में- तहसील सीतामऊ पश्चिम में- तहसील मन्दसौर.
3. प्रस्तावित परिवर्तन यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से किया जा रहा है , क्षेत्र का प्रशासन समुचित एवं प्रभावी रूप से किया जा सके.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कलिस्ता कुजूर, अवर सचिव.