Servants of Knowledge
Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

(संशोधन) अधिसूचना क्रमांक एफ ए-3-47-2017-1-पांच (59) दिनांक 7 दिसम्‍बर 2018..

Published 27 July 2023

Department
वाणिज्यिक कर
Type
Extraordinary
Gazette no.
233
Identifier
in.gazette.madhya.2023-07-27.233.Extraordinary
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश

शासन

सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण )

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 233 ]

भोपाल, गुरुवार , दिनांक 27 जुलाई 2023 - श्रावण 5, शक 1945

वाणिज्यिक कर विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 27 जुलाई 2023

क्र. एफ ए- 3-47-2017-1- पांच ( 24 ) .- राज्य सरकार, मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 ( 2017 का क्रमांक 19 ) की धारा 9 उपधारा ( 3 ) के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार, जीएसटी परिषद् की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ ए- 3-47-2017-1- पांच ( 59 ) दिनांक 7 दिसम्बर 2018 , में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा :-

प्रधान अधिसूचना में , अनुबंध में, शब्दों, अंकों और अक्षरों " मैंने हमने एसजीएसटी अधिनियम, 2017 के तहत पंजीकरण करा लिया है और फॉरवर्ड चार्ज के तहत वित्तीय वर्ष . के दौरान अपने द्वारा आपूर्ति किए गए माल के परिवहन के संबंध में जीटीए की सेवाओं पर कर के भुगतान के विकल्प का प्रयोग किया है. " के स्थान पर शब्दों, अंकों और अक्षरों " मैंने / हमने एसजीएसटी अधिनियम, 2017 के तहत् पंजीकरण करा लिया है और वित्तीय वर्ष . से फॉरवर्ड चार्ज के तहत अपने द्वारा आपूर्ति किए गए माल के परिवहन के संबंध में जीटीए की सेवाओं पर कर के भुगतान के विकल्प का प्रयोग किया है और रिवर्स चार्ज मकेनिज्म में रिवर्ट नहीं किया है. ".

2. यह अधिसूचना दिनांक 27 जुलाई 2023 से लागू होगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

आर. पी. श्रीवास्तव, उपसचिव.

भोपाल , दिनांक 27 जुलाई 2023

क्र. एफ ए- 3-47-2017-1- पांच . भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस आशय की अधिसूचना क्रमांक. एफ ए- 3-47-2017-1- पांच ( 24 ) , दिनांक 27 जुलाई 2023 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

आर. पी. श्रीवास्तव, उपसचिव.

465 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 जुलाई 2023

466

Bhopal , the 27th July 2023

No. F A 3-47-2017-1 - V ( 24) . In exercise of the powers conferred by sub - section (3 ) of Section 9 of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Act , 2017 ( 19 of 2017) , the State Government , on the recommendations of the Council , hereby makes the following further amendments in this Department's notification No. FA 3-47-2017-1 -V (59) , dated 30th June , 2017 , namely :-

In the notification , in Annexure III , for the words and figures " during the Financial Year . under forward charge" , the words and figures " from the Financial Year . under forward charge and have not reverted to reverse charge mechanism " shall be substituted .

2. This notification shall come into force with effect from 27th July 2023 .

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,

R. P. SHRIVASTAVA , Dy . Secy.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2023 .

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 27 July 2023. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2023-07-27.233.Extraordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2023-07-27.233.Extraordinary.