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मध्यप्रदेश शास
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
( असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 235]
भोपाल , गुरुवार , दिनांक 27 जुलाई 2023- श्रावण 5 , शक 1945
वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 27 जुलाई 2023
क्र. एफ ए- 3-04-2019-1- पांच ( 26 ) .-मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनयम , 2017 ( क्रमांक 19 सन् 2017 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है और परिषद् की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा , इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ ए- 3-04-2019-1-पांच (14 ) , दिनांक 08 फरवरी , 2019 में निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा :-
उक्त अधिसूचना में, -
(A) प्रारंभिक पैराग्राफ में, वाक्यांश " पैराग्राफ 4.41 " के स्थान पर, वाक्यांश " पैराग्राफ 4.40 " प्रतिस्थापित किया जाएगा ;
(B) स्पष्टीकरण में, –
(i ) खण्ड ( क) के लिए, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा , अर्थात्:-
" ( क ) " विदेश व्यापार नीति " से अभिप्राय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 31 मार्च , 2023 की अधिसूचना संख्या 1/2023 , द्वारा का. आ. 1565 (अ ) , दिनांक 31 मार्च, 2023 के माध्यम से भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3 , उपखण्ड ( ii ) में प्रकाशित " विदेश व्यापार नीति, 2023 " से है. ";
(ii ) खण्ड ( ख ) के लिए, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा , अर्थात्:-
" ( ख ) " हैंड बुक ऑफ प्रोसीजर्स " से अभिप्राय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय , भारत सरकार द्वारा दिनांक 1 अप्रैल, 2023 के सार्वजनिक सूचना संख्या 01/2023 के तहत दिनांक 1 अप्रैल , 2023 की फा. सं. 01-75-171-00016 - एएम- 23- एफटीपी सेल के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण , भाग I, खण्ड 1 में प्रकाशित " हैंड बुक ऑफ प्रोसीजर्स " से है .;"
2. यह अधिसूचना दिनांक 27 जुलाई 2023 से लागू होगी.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. श्रीवास्तव , उपसचिव.
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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 जुलाई 2023
भोपाल , दिनांक 27 जुलाई 2023
क्र. एफ ए- 3-04-2019-1- पांच.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस आशय की अधिसूचना क्र. एफ ए- 3-04-2019-1- पांच ( 26 ) , दिनांक 27 जुलाई 2023 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. पी. श्रीवास्तव, उपसचिव.
Bhopal , the 27th July 2023
No. F A - 3-04-2019-1 -V(26) . In exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) of Section 11 of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 ( 19 of 2017) , the State Government, on the recommendations of the Council , on being satisfied that it is necessary in public interest so to do , hereby makes the following amendments in this department's notification No. F A-3-04-2019-1 -V ( 14) , dated the 8th February , 2019 , namely :-
In the said notification,-
(A) in the opening paragraph , for the phrase "paragraph 4.41 " , the phrase " paragraph 4.40 " , shall be substituted;
(B) in the Explanation ,-
(i) for clause ( a) , the following clause shall be substituted, namely :-
" ( a) "Foreign Trade Policy " means the Foreign Trade Policy , 2023 , notified by the Government of India in the Ministry of Commerce and Industry vide notification No. 1/2023 , dated the 31st March , 2023, published in the Gazette of India, Extraordinary , Part- II , Section 3 , sub- section ( ii) vide S. O. 1565 (E ) , dated the 31st March, 2023 ; "
(ii) for clause (b) , the following clause shall be substituted, namely
" (b) "Handbook of Procedures " means the Handbook of Procedure , notified by the Government of India in the Ministry of Commerce and Industry vide Public Notice No. 01/2023 , dated the 1st April , 2023, Extraordinary , Part - I , Section 1 vide F. No. 01-75-171-00016 - AM - 23 - FTP Cell dated the 1st April, 2023 ; "
2. This notification shall come into force on the 27th July 2023 .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh ,
R. P. SHRIVASTAVA, Dy. Secy.
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2023.