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Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

Madhya Pradesh Gazette, No. 30, Part Part 1, 28 July 2023

Published 28 July 2023

Type
Ordinary
Gazette no.
30
Part
Part 1
Identifier
in.gazette.madhya.2023-07-28.30.Ordinary
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

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मध्यप्रदेश शा

शासक

सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

भोपाल , शुक्रवार, दिनांक 28 जुलाई 2023- श्रावण 6 , शक 1945

क्रमांक 30]

विषय-सूची

भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश, ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.

(2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, भाग 4.- (क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, (3 ) संसद्में पुरःस्थापित विधेयक,

(ख) ( 1 ) अध्यादेश , ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद्के अधिनियम,

(ग ) ( 1 ) प्रारूप नियम, (2 ) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल भोपाल, दिनांक 14 जुलाई 2023

क्र. एफ 1-3-6-0005-2023- जीएडी- एक-01- (जीएडी) .-माननीया न्यायाधिपति, श्री द्वारकाधीश बंसल , मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर का ओ. एस. डी. कम- पी. पी. एस. , उच्च न्यायालय जबलपुर से प्राप्त प्रस्ताव क्रमांक ए- 3285-(दो- 1-3- 2023) दिनांक14 जून 2023 के अनुक्रम में, दिनांक 14 से 28 मई 2023 तक के ग्रीष्मकालीन अवकाश के साथ एल. टी. सी. का उपभोग करने के कारण भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय , नई दिल्ली के ज्ञापन क्रमांक एफ क्र. 31011-4-2008- Estt ( ए) , दिनांक 23 सितम्बर, 2008 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत दस दिवस के पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति उच्च न्यायालय, न्यायाधीश ( वेतन और सेवा शर्त ) अधिनियम , 1954 की धारा 13 के अन्तर्गत प्रदान की जाती है.

अवकाश नगदीकरण का यह प्रथम अवसर है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, रंजना पाटने , उपसचिव.

गृह विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल भोपाल , दिनांक 6 जुलाई 2023

क्र. एफ 1 ( ए) 389-1988- ब-2- दो. राज्य शासन द्वारा श्री पवन कुमार जैन, भापुसे , महानिदेशक, होमगार्ड, नागरिक सुरक्षा एवं आपदा प्रबंधन, मध्यप्रदेश को खण्डवर्ष के प्रथम विस्तार वर्ष में

6755

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री . मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2023 .

6756

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 जुलाई 2023

दिनांक 10 से 11 जुलाई 2023 तक, कुल दो दिवस आकस्मिक अवकाश एवं 08-09 जुलाई 2023 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ उक्त अवधिमें भारत भ्रमण अंतर्गत अहमदाबाद ( गुजरात ) जाने हेतु परिवार केनिम्नलिखित सदस्योंके साथ अनुमति एवं दस दिवस अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान करता है :-

1. श्री पवन कुमार जैन स्वयं

2. श्रीमती अंजुली जैन पत्नी

3. सुश्री गीतांजलि जैन पुत्री

(2 ) अवकाश से लौटने पर श्री पवन कुमार जैन, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न महानिदेशक, होमगार्ड, तथा नागरिक सुरक्षा एवं आपदा प्रबंधन, मध्यप्रदेश के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(3) अवकाशकाल में श्री पवन कुमार जैन , भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री पवन कुमार जैन, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

भोपाल , दिनांक 12 जुलाई 2023

क्र. ई. एफ 1408032-2023- ब- 2-दो. राज्य शासन , एतद्वारा , श्री मयंक अवस्थी, भापुसे, पुलिस अधीक्षक, जिला सीहोर को दिनांक 10 से 14 जुलाई 2023 तक, पाँच दिवस अर्जित अवकाश एवं 08-09 व 15-16 जुलाई 2023 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ उक्त अवधि में पेरिस , स्विटजरलैण्ड, एम्स्टर्डम , थाईलैण्ड एवं दुबई की निजी विदेश यात्रा ( Ex India Leave ) निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान करता है :-

1. विदेश में स्वास्थ्य/चिकित्सा आदि पर होने वाला किसी भी प्रकार का व्यय राज्य शासन द्वारा वहन नहीं किया जावेगा.

2. विदेश में शासकीय अथवा किसी निजी संस्था का आतिथ्य स्वीकार नहीं करेंगे.

3. विदेश में कोई Assignment नहीं लेंगे .

(2) श्री मयंक अवस्थी, भापुसे , के अवकाश अवधि में उनका कार्य प्रभार श्री गीतेश कुमार गर्ग , रापुसे , अति. पुलिस अधीक्षक, जिला सीहोर द्वारा अपने कार्य के साथ- साथ सम्पादित किया जावेगा.

(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री मयंक अवस्थी, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पुलिस अधीक्षक, जिला सीहोर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(4) श्री मयंक अवस्थी, भापुसे, द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कण्डिका ( 2 ) में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री मयंक अवस्थी, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मयंक अवस्थी, भापुसे , अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते .

भोपाल, दिनांक 13 जुलाई 2023

क्र. एफ 1 ( ए) 18-2021- ब- 2- दो. डॉ. प्रियंका मिश्रा, भापुसे, (केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति केन्द्र शासन द्वारा अवकाश यात्रा सुविधा अंतर्गत खण्डवर्ष 2022-25 के प्रथम विस्तार वर्ष में दिनांक 29 मई से 9 जून 2023 तक, दस दिवस अर्जित अवकाश एवं 10-11 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ उक्त अवधि में भारत भ्रमण अन्तर्गत परिवार सहित केरल की यात्रा की अनुमति एवं दस दिवस अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की गई थी.

(2) अतः अवकाश यात्रा रियायत नियम, 1975 के नियम 12 के अंतर्गत पत्नी के साथ यात्रा करने पर श्री वीरेन्द्र कुमार मिश्रा , भापुसे सहायक पुलिस महानिरीक्षक, राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल, पु. मु. , भोपाल को सम्मिलित करते हुए इन्हें भी दस दिवस अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है .

क्र. एफ 1 ( ए) 59-2012- ब-2- दो. राज्य शासन, श्री अशोक गोयल, भापुसे , पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस सुधार, पु. मु. , भोपाल का दिनांक 19 से 30 जून 2023 तक बारह दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 17-18 जून व 01-02 जुलाई 2023 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करता है .

(2) अवकाश से लौटने पर श्री अशोक गोयल , भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस सुधार, पु. मु. , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3 ) अवकाशकाल में श्री अशोक गोयल , भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था .

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अशोक गोयल, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

भोपाल , दिनांक 14 जुलाई 2023

क्र. एफ 1 ( ए) 92-1999-ब- 2-दो. राज्य शासन, श्री मकरन्द देऊस्कर, भापुसे , पुलिस आयुक्त, नगरीय पुलिस, जिला इन्दौर को दिनांक 24 से 26 जुलाई 2023 तक, तीन दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 22-23 जुलाई 2023 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृति प्रदान करता है.

( 2) श्री मकरन्द देऊस्कर , भापुसे , के अवकाश अवधि में उनका कार्य श्री मनीष कपूरिया, भापुसे , अति. पुलिस आयुक्त, ( कानून व्यवस्था) , नगरीय पुलिस, जिला इन्दौर द्वारा अपने कार्य के साथ- साथ सम्पादित किया जावेगा.

भाग 1 ]

6757

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 जुलाई 2023

(3) अवकाश से लौटने पर श्री मकरन्द देऊस्कर, भापुसे , को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस आयुक्त, नगरीय पुलिस, जिला इन्दौर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4 ) श्री मकरन्द देऊस्कर, भापुसे , द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कण्डिका ( 2 ) में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री मकरन्द देऊस्कर , भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मकरन्द देऊस्कर, भापुसे , उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते .

भोपाल , दिनांक 17 जुलाई 2023

क्र. एफ 1-86-2014- ब- 2-दो. राज्य शासन , एतद्वारा , श्री आलोक रंजन, भापुसे , अति. पुलिस महानिदेशक ( प्रबन्ध) , पु. मु. , भोपाल को दिनांक 24 जुलाई से 1 अगस्त 2023 तक नौ दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 22-23 जुलाई 2023 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ उक्त अवकाश अवधि में परिवार सहित इन्डोनेशिया ( जकार्ता एवं बाली ) की निजी विदेश यात्रा ( Ex India Leave ) निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान करता है :-

1. विदेश में स्वास्थ्य/चिकित्सा आदि पर होने वाला किसी भी प्रकार का व्यय राज्य शासन द्वारा वहन नहीं किया जावेगा.

विदेश में शासकीय अथवा किसी निजी संस्था का आतिथ्य स्वीकार नहीं करेंगे. 2.

3. विदेश में कोई Assignment नहीं लेंगे .

(2) श्री आलोक रंजन , भापुसे, के अवकाश अवधि में उनका कार्य प्रभार श्री डालूराम तेनीवार, भापुसे , पुलिस उप महानिरीक्षक, प्रबंध, पु. मु. , भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ- साथ सम्पादित किया जावेगा.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री आलोक रंजन , भापुसे, को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से अति. पुलिस महानिदेशक ( प्रबन्ध) , पु. मु. , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(4) श्री आलोक रंजन, भापुसे, द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कण्डिका ( 2 ) में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे .

( 5) अवकाशकाल में श्री आलोक रंजन, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री आलोक रंजन, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

क्र. एफ 1 (ए) 87-2008-ब- 2- दो. राज्य शासन, सुश्री चैत्रा एन. , भापुसे, उप पुलिस महानिरीक्षक ( शिकायत ) , पु. मु. , भोपाल को दिनांक 3 से 14 जुलाई 2023 तक, बारह दिवस अर्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान करता है .

(2 ) अवकाश से लौटने पर सुश्री चैत्रा एन. , भापुसे , को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस उप महानिरीक्षक शिकायत, पु. मु. , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3 ) अवकाशकाल में सुश्री चैत्रा एन. , भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि सुश्री चैत्रा एन. , भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर बनीं रहतीं.

क्र. एफ 1 (ए) 155-1990-ब- 2-दो. राज्य शासन, श्री मुकेश जैन, भापुसे, विशेष पुलिस महानिदेशक, (प्रशिक्षण ) , पुलिस मुख्यालय, भोपाल को अवकाश यात्रा सुविधा अंतर्गत खण्डवर्ष 2022-25 के प्रथम विस्तार वर्ष में दिनांक 5 से 15 जुलाई 2023 तक, ग्यारह दिवस अर्जित अवकाश अवधि में अकेले भारत भ्रमण यात्रा सुविधा अंतर्गत केवडिया अहमदाबाद ( गुजरात ) की अनुमति एवं दस दिवस अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान करता है.

(2 ) श्री मुकेश जैन, भापुसे , के अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्रीमती अनुराधा शंकर, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक (प्रशिक्षण ) , पुलिस मुख्यालय , भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ- साथ सम्पादित किया जायेगा .

(3) अवकाश से लौटने पर श्री मुकेश जैन, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से विशेष पुलिस महानिदेशक, ( प्रशिक्षण ) , पुलिस मुख्यालय, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री मुकेश जैन, के कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कण्डिका (2 ) में अतिरिक्त कार्यभार संपादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे .

(5) अवकाशकाल में श्री मुकेश जैन, भापुसे , को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मुकेश जैन, भापुसे , अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते .

भोपाल , दिनांक 19 जुलाई 2023

क्र. एफ 1 ( ए) 60-2017- ब-2- दो. राज्य शासन, श्री अमित सांघी, भापुसे, पुलिस अधीक्षक, जिला छतरपुर को खण्डवर्ष 2022- 25 के प्रथम विस्तार वर्ष में दिनांक 17 से 21 जुलाई 2023 तक पाँच दिवस अर्जित अवकाश एवं 22-23 जुलाई 2023 के विज्ञप्त अवकाश 6758

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 जुलाई 2023

के लाभ के साथ उक्त अवधि में जम्मू- कश्मीर जाने हेतु अवकाश यात्रा सुविधा अंतर्गत परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

स्वयं 1 .

श्री अमित सांघी

पत्नी 2. श्रीमती दीपा सांघी

डॉ. तनिशा सांघी

3.

पुत्री

4. श्री आर्यमान सांघी पुत्र

(2 ) श्री अमित सांघी, भापुसे , की अवकाश अवधि में उनका चालू कार्य श्री विक्रम सिंह , रापुसे, अति. पुलिस अधीक्षक, छतरपुर द्वारा अपने कार्य के साथ - साथ सम्पादित किया जायेगा.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री अमित सांघी, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस अधीक्षक, जिला छतरपुर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री अमित सांघी, भापुसे, के कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कण्डिका ( 2 ) में अतिरिक्त कार्यभार संपादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे .

(5) अवकाशकाल में श्री अमित सांघी, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अमित सांघी, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

भोपाल, दिनांक 20 जुलाई 2023

क्र. एफ 1 (ए) 128-1990- ब- 2- दो. राज्य शासन, एतद्वारा , श्रीशैलेश सिंह , भापुसे, विशेष पुलिस महानिदेशक, पुलिस सुधार, पुलिस मुख्यालय, भोपाल को अवकाश यात्रा सुविधा अंतर्गत खण्डवर्ष 2022- 25 में के द्वितीय विस्तार वर्ष में दिनांक 26 से 30 जून 2023 तक, चारदिवस आकस्मिक अवकाश एवं 24-25 व 29 जून 2023 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ उक्त अवधि में परिवार सहित भारत भ्रमण अंतर्गत ईटानगर ( अरूणाचल प्रदेश ) की परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ जाने की अनुमति एवं दस दिवस अर्जित अवकश नगदीकरण की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करता है :-

स्वयं 1. श्री शैलेश सिंह

पत्नी 2.

श्रीमती सुनीता सिंह

(2) अवकाश से लौटने पर श्री शैलेश सिंह, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न विशेष पुलिस महानिदेशक, पुलिस सुधार, पुलिस मुख्यालय , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थकिया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री शैलेश सिंह, भापुसे , को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था. (4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री शैलेश सिंह, भापुसे,

अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अन्नू भलावी, अवर सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 18 जुलाई 2023

फा. क्र. 2913 - इक्कीस ब ( दो ) .- राज्य शासन, दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा , 1973 ( क्रमांक 02 सन् 1974 ) की धारा 24 की उपधारा ( 8 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, डॉ. पदमा जैन, सहायकजिला लोक अभियोजन अधिकारी, इन्दौर को विशेष पुलिस स्थापना, लोकायुक्त संगठन, इन्दौर संभाग के विशेष न्यायालयों में लंबित प्रकरणों में शासन की ओर से पैरवी करने हेतु उनकी पदावधि तक विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, धर्मपाल सिंह शिवाच, सचिव.

नगरीय विकास एवं आवास विभाग

मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल , दिनांक 21 जुलाई 2023

सूचना

क्र. यूडीएच- 3-0130-2023- अठारह - 5.- मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, ( संशोधित ) 1973 ( क्रमांक 1 सन् 2012 ) की धारा 23 " क " की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार , एतद्वारा, वि. क. अ. सह आयुक्त- सह- संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश भोपाल की सूचना क्रमांक 2128 - टी सी- 15- भोपाल-उपां- नग्रानि-2023 , भोपाल दिनांक 27 अप्रैल 2023 द्वारा प्रस्तावित किये गये अनुसार प्रवर्तित भोपाल विकास योजना 2005 में निम्नानुसार उपांतरण की पुष्टि करती है. उपांतरण ब्यौरे एवं शर्तें निम्नानुसार हैं :-

6759

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 जुलाई 2023

भाग 1 ]

ग्राम

नजूल

क्रमांक

बटांकन आदेश

राजस्व अभिलेख में कुल रकबा (हेक्टे. )

अनुसार खसरा क्रमांक

(4)

(3)

(2)

(1)

2.091

1382/2

शहर

1

भोपाल

(प्रोफेसर कॉलोनी

0.899

1383/1

2

0.127

1383/3

3

2.489

1384

4

0.474

1385

5

0.684

1386/1

6

0.977

1386/3

7

0.423

1387/2

8

0.632

1873/

9

1383/1

0.025

1977 /

10

1383/2

8.821

योग : -

नोट

अनुसूची

उपांतरण पश्चात् प्रस्तावित

भू उपयोग

विकास योजना में निर्दिष्ट भू उपयोग

आवेदित रकबा (हेक्टे. )

उपांतरण हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टे में)

(8)

(7)

(6)

(5)

वाणिज्यिक

आवासीय आमो

1.350

1.350

0.741

0.741

आमोद- प्रमोद के अंतर्गत नगरीय वन / वृक्षारोपण

द-प्रमोद के अंतर्गत नगरीय वन / वृक्षारोपण

सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक

आवासीय

0.899

0.899

सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक

आवासीय

0.127

0.127

सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक

आवासीय

2.489

2.489

सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक

आवासीय

0.474

0.474

वाणिज्यिक

आवासीय

0.200

0.200

सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक

आवासीय

0.977

0.977

वाणिज्यिक

आवासीय

0.100

0.100

सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक

आवासीय

0.323

0.323

सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक

आवासीय

0.632

0.632

सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक

आवासीय

0.025

0.025

8.337

8.821

आवेदित रकबा 8.821 हेकटेयर में से रकबा 0.484 हेक्टेयर का निर्दिष्ट भूमि उपयोग आवासीय होने के कारण शेष भूमि रकबा 8.337 हेक्टेयर में से रकबा 1.650 हेक्टेयर भूमि का वाणिज्यिक भूमि उपयोग रकबा 5.946 हेक्टेयर भूमि का सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक भूमि उपयोग में उपांतरण प्रस्तावित है एवं रकबा 0.741 हेक्टेयर भूमि का भूमि उपयोग आमोद- प्रमोद के अन्तर्गत नगरीय वन / वृक्षारोपण यथावत रखा गया है.

शर्त

1. प्रश्नाधीन भूमि के उत्तर एवं पूर्व दिशा में विद्यमान छोटे तालाब के अधिकतम जलभराव क्षेत्र ( एफ. टी. एल. ) से भोपाल विकास योजना, 2005 की कंडिका क्रमांक 4.47 ए में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत 33.00 मीटर भूमि खुले क्षेत्र के रूप में रखी जाना अनिवार्य होगा, जिस पर किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य मान्य नहीं होगा .

2. मध्यप्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल, भोपाल के प्रस्ताव अनुसार रेतघाट से न्यू मार्केट मुख्य मार्ग के मध्य प्रस्तावित मार्ग की चौड़ाई 30.00 मीटर रखना अनिवार्य होगा.

3. प्रश्नाधीन भूमि भोपाल विकास योजना, 2005 के उपनगर दो के अन्तर्गत स्थित है अतः भवन की ऊंचाई के संबंध में भोपाल विकास योजना , 2005 एवं मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 जनवरी 2013 में ऊंचाई 18.00 मीटर संबंधी प्रावधान से परियोजना मुक्त रहेगी.

4. स्थल पर स्थित वृक्षों को यथासंभव यथास्थिति में रख जाना आवश्यक होगा एवं वृक्षों को हटाने की दशा में संबंधित विभाग से अनुमति अनिवार्य होगी.

5. पर्यावरणीय एवं प्रदूषण के संबंध में संबंधित विभाग के निर्धारित मानकों का पालन करना अनिवार्य होगा.

6. उपरोक्त उपांतरण भोपाल विकास योजना 2005 का एकीकृत भाग होगा.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 जुलाई 2023

6760

सूचना

क्र. यूडीएच- 3-0131-2023-अठारह 5.- मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, ( संशोधित ) 1973 ( क्रमांक 1 सन् 2012) की धारा 23 " क " की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , वि. क. अ. सह. आयुक्त-सह- संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश भोपाल की सूचना क्रमांक 2184- टी सी-14- भोपाल-उपां-नग्रानि-2023 , भोपाल, दिनांक 2 मई 2023 द्वारा प्रस्तावित किये गये अनुसार प्रवर्तित भोपाल विकास योजना 2005 में निम्नानुसार उपांतरण की पुष्टि करती है. उपांतरण ब्यौरे एवं शर्तें निम्नानुसार हैं :-

ग्राम

क्रमांक

खसरा क्रमांक

राजस्व अभिलेख में कुल रकबा

(हेक्टे. में)

(4)

(3)

(2)

(1)

7.2480

106

1

शहर

भोपाल

तहसील हुजूर

(कलेक्ट्रेट परिसर

पुराना सचिवालय) .

0.4820

0.2290

107 108

0.7360

1531/108

8.695

कुल रकबा

0.4170

87/1

2 ग्राम कोहेफिजा

तह. हुजूर जिला

0.2150

60/1/1/2

भोपाल (अनुविभागीय अधिकारी

0.1010

72/1/2

कार्यालय बैरागढ़ ) .

0.2270

146/87/

1/ख/1

/1/2

0.2590

87/2

(अनुविभागीय

अधिकारी

0.4450

146/87/

कार्यालय शहर

1/ख/1

भोपाल).

/1/3

1.6640 अनुसूची

उपांतरण पश्चात् प्रस्तावित भूउपयोग

विकास योजना में निर्दिष्ट भू- उपयोग

आवेदित (हेक्टे. में) रकबा

उपांतरण हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टे. में)

(8)

(7)

(6)

(5)

मिश्रित एवं मार्ग 2.913

2.913

वाणिज्यिक एवं मार्ग 0.420

0.420

मिश्रित एवं मार्ग 0.4820

0.4820

मिश्रित एवं मार्ग 0.2290

0.2290

वाणिज्यिक एवं मार्ग 0.220

0.220

मिश्रित एवं मार्ग

सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक तथा मार्ग.

0.376

0.376

4.640

4.640

0.4170

0.4170

0.2150

0.2150

मिश्रित एवं मार्ग

0.1010

0.1010

आवासीय एवं मार्ग

0.2270

0.2270

0.2590

0.2590

मिश्रित एवं मार्ग 0.4450

0.4450

आवासीय एवं मार्ग

1.6640

1.6640 6761

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 जुलाई 2023

भाग 1 ]

शर्तें

1. ग्राम कोहेफिजा स्थित अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय शहर भोपाल की भूमि पर राजस्व अभिलेख, खसरा मानचित्र पर दर्शित मार्ग की भूमि के राजस्व अभिलेख में संशोधन कराना आवश्यक होगा.

2. कलेक्ट्रेट कार्यालय ( पुराना सचिवालय ) एवं अनुविभागीय अधिकारियों के कार्यालयों के मध्य स्थित भोपाल- इन्दौर मार्ग की चौड़ाई भोपाल विकास योजना 2005 में 60.00 मीटर निर्दिष्ट है अतः मार्ग मध्य से दोनों ओर 30.00-30.00 मीटर भूमि मार्ग विस्तार हेतु सुरक्षित रखना अनिवार्य होगा.

3. प्रश्नाधीन भूमि भोपाल विकास योजना , 2005 के उपनगर दो के अन्तर्गत स्थित है अतः भवन की ऊंचाई के संबंध में भोपाल विकास योजना , 2005 एवं मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 जनवरी 2013 में ऊंचाई 18.00 मीटर संबंधी प्रावधान से परियोजना मुक्त रहेगी.

4. स्थल पर स्थित वृक्षों को यथासंभव यथास्थिति में रखा जाना आवश्यक होगा एवं वृक्षों को हटाने की दशा में संबंधित विभाग से अनुमति अनिवार्य होगी.

5. पर्यावरणीय एवं प्रदूषण के संबंध में संबंधित विभाग के निर्धारित मानकों का पालन करना अनिवार्य होगा.

6. उपरोक्त उपांतरण भोपाल विकास योजना 2005 का एकीकृत भाग होगा.

भोपाल, दिनांक 21 जुलाई 2023

सूचना

क्र. यूडीएच- 3-0128-2023-अठारह 5.- मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, ( संशोधित ) 1973 ( क्रमांक 1 सन् 2012) की धारा 23 " क" की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , वि. क. अ. सह- आयुक्त- सह- संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश भोपाल की सूचना क्रमांक- 2539- टी सी- 18- शाजापुर- उपां-नग्रानि-2022 , भोपाल, दिनांक 29 मई 2023 द्वारा प्रस्तावित किये गये अनुसार प्रवर्तित शाजापुर विकास योजना 2021 में निम्नानुसार उपांतरण की पुष्टि करती है. उपांतरण ब्यौरे एवं शर्तें निम्नानुसार हैं:-

अनुसूची

क्रमांक

क्षेत्रफल

(हेक्टेयर में)

खसरा क्रमांक ग्राम/तहसील एवं जिला

(2)

(1)

(3) 229/1 1

उपांतरण पश्चात् प्रस्तावित भू-उपयोग विकास योजना में निर्दिष्ट भू-उपयोग

(6) (5)

मिश्रित एवं मार्ग सार्वजनिक एवं अर्ध-सार्वजनिक

(4)

0.4480 हेक्टेयर में से

0.4395 हेक्टेयर

मगरिया तहसील शाजापुर जिला शाजापुर.

229/2 आवासीय

(आंशिक)

0.2000 हेक्टेयर में से

0.1800 हेक्टेयर

तथा मार्ग.

योग .. कुल रकबा 0.6480 हेक्टेयर

में से 0.6195 हेक्टेयर

शर्तें

1. प्रश्नाधीन स्थल के उत्तर दिशा में स्थित वर्तमान ए. बी. मार्ग की प्रस्तावित चौड़ाई 36.00 मीटर निर्दिष्ट है . अतः मार्ग मध्य से 18.00 मीटर भूमि मार्ग हेतु सुरक्षित रखना अनिवार्य होगा.

2. प्रश्नाधीन भूमि के पश्चिम दिशा में विद्यमान मार्ग की चौड़ाई का निर्धारण विकास अनुज्ञा के समय किया जावेगा.

3. स्थल के दक्षिण दिशा स्थित नाले के किनारे से वृक्षारोपण हेतु निर्दिष्ट चौड़ाई तक प्रभावित भूमि को वृक्षारोपण हेतु सुरक्षित रखना आवश्यक होगा.

6762

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 जुलाई 2023

4. प्रश्नाधीन भूमि में से धार्मिक स्थल परिसर हेतु सुरक्षित भूमि रकबा 0.0085 हेक्टेयर में आवागमन में किसी प्रकार का व्यवधान ना हो.

5. स्थल पर स्थित वृक्षों को यथासंभव यथास्थिति में रखा जाना आवश्यक होगा एवं वृक्षों को काटने के पूर्व संबंधित विभाग से अनुमति अनिवार्य होगी.

6. उपरोक्त उपांतरण शाजापुर विकास योजना 2021 का एकीकृत भाग होगा.

सूचना

क्र. यूडीएच- 3-0129-2023-अठारह - 5.- मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, ( संशोधित ) 1973 ( क्रमांक 1 सन् 2012 ) की धारा 23 " क" की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , वि. क. अ. सह- आयुक्त- सह- संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश भोपाल की सूचना क्रमांक- 2464-टी सी- 126- ग्वालियर-उपां- नग्रानि-2022 , भोपाल , दिनांक 19 मई 2023 द्वारा प्रस्तावित किये गये अनुसार प्रवर्तित ग्वालियर विकास योजना 2035 में निम्नानुसार उपांतरण की पुष्टि करती है. उपांतरण ब्यौरे एवं शर्तें निम्नानुसार हैं:-

अनुसूची

खसरा क्रमांक

क्रमांक विकास योजना

में निर्दिष्ट

क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

ग्राम/तहसील एवं जिला

(2)

उपांतरण पश्चात् प्रस्तावित भू-उपयोग भू-उपयोग

(5)

(6)

वर्तमान

(4)

0.3660 हेक्टेयर में से

(1) 1

महलगांव तहसील

आवासीय एवं मार्ग.

सार्वजनिक

0.1933 हेक्टेयर

(3) 349 का भाग सिटी सेन्टर जिला ग्वालियर (पुराना आरटीओ परिसर पड़ाव चौराहा) .

एवं अर्ध

सार्वजनिक

एवं मार्ग.

योग .. कुल रकबा 0.3660 हेक्टेयर

में से 0.1933 हेक्टेयर

शर्तें

1. उक्त आवासीय गतिविधियाँ हेतु नियमन तथा विकास मानदण्ड मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 एवं ग्वालियर विकास योजना, 2035 के प्रावधानानुसार लागू होंगे.

2. स्थल पर स्थित वृक्षों को यथासंभव यथास्थिति में रखा जाना आवश्यक होगा एवं वृक्षों को हटाने की दशा में संबंधित विभाग से अनुमति अनिवार्य होगी .

3. प्रश्नाधीन भूमि के सम्मुख विद्यमान मार्ग की चौड़ाई ओव्हर ब्रिज सहित ग्वालियर विकास योजना , 2035 में 30.00 मीटर निर्दिष्ट है. अतः रोड ओव्हर ब्रिज के पश्चात् प्रश्नाधीन भूमि तक न्यूनतम 7.50 मीटर चौड़े सेवा मार्ग हेतु पर्याप्त भूमि सुरक्षित रखना अनिवार्य होगा.

4. उपरोक्त उपांतरण ग्वालियर विकास योजना 2035 का एकीकृत भाग होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

शुभाशीष बैनर्जी, उपसचिव.

6763 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 जुलाई 2023

कार्यालय , सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , कसरावद, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश

कसरावद, दिनांक 27 जून 2023

प्ररूप " घ"

(नियम 6 देखिए)

क्र. 1258 - भू- अर्जन-2023 , राजस्व प्रकरण क्रमांक 0011/ अ-82/ 2022-23 .- अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईप लाईन, केबल एवं डक्ट ( भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 ( क्रमांक 5 सन् 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक 2268 - वा . 1 - री -2023 कसरावद, दिनांक 23 दिसम्बर 2022 द्वारा , राज्य सरकार ने पीपरी माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरा सागर परियोजना मुख्य नहर की आर. डी. 118.50 कि.मी. पर ग्राम- जामला, तह. कसरावद, जिला खरगोन में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक -01 से ग्राम नरसिंगपुर, तह. खरगोन, जिला खरगोन में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक -02 तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंग मेन पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम जामरा, प. ह. नं. - 52 , तह. कसरावद, जिला खरगोन में भूमिगत पाईप लाईन केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है .

और , वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 10 मार्च 2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है .

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा , पाईप लाईन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगाः-

अनुसूची

जिला

तहसील

ग्राम / प. ह. नं.

खसरा क्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि ( हेक्टेयर में )

(4)

(5)

82/3

0.020 (1) खरगोन

(3) जामला/52

(2) कसरावद

82/1

0.041

80/1

0.006

80/2

0.032

78/3

0.018

79/5

0.022

0.047

79/4

0.051

77/1/3

0.005

77/1/1

75/7

0.027

62

0.094

52/2

0.048

54/1

0.017

33/3/2/1

0.013

0.018

33/3/2/2

33/2

0.023 [भाग 1 6764

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 जुलाई 2023

(1)                  (2)              (3)               (4)                   (5)
                                                        32/2                 0.026
                                                        29/2                 0.030
                                                        29/3                 0.037
                                                         30                  0.028
                                                         27                  0.006
                                                         26                  0.006
                                                        25/1                 0.028
                                                         6/2                 0.035
                                                         6/4                 0.017
                                                         6/1                 0.003
                                                        13/2                 0.059
                                                        13/5                 0.030
                                                        12/2                 0.010
                                          योग            30                  0.797

प्ररूप " घ"

(नियम 6 देखिए)

क्र. 1264- रीडर- 1-2023 , राजस्व प्रकरण क्रमांक 0012/अ-82 / 2022-23 .-अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईप लाईन, केबल एवं डक्ट ( भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक 2267-वा. 1 - री-2023 कसरावद, दिनांक 23 दिसम्बर 2022 द्वारा , राज्य सरकार ने पीपरी माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरा सागर परियोजना मुख्य नहर की आर. डी. 118.50 कि.मी. पर ग्राम - जामला, तह. कसरावद, जिला खरगोन में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक -01 से ग्राम नरसिंगपुर , तह. खरगोन, जिला खरगोन में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक-02 तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंग मेन पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम बावरचा, प. ह. नं. - 52 , तह. कसरावद, जिला खरगोन में भूमिगत पाईप लाईन केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है .

और, वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 10 मार्च 2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है.

अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा , पाईप लाईन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा:-

अनुसूची

जिला

तहसील

ग्राम / प. ह. नं.

खसरा क्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि ( हेक्टेयर में )

(5) (2)

(1)

(3) बावरचा

कसरावद

खरगोन

0.027 0.027

योग .

(4) 138 01 6765 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 जुलाई 2023

प्ररूप " घ "

(नियम 6 देखिए)

क्र. 1270 - रीडर- 1-2023 , राजस्व प्रकरण क्रमांक 0015/अ-82/2022-23 .- अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईप लाईन , केबल एवं डक्ट ( भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम , 2012 ( क्रमांक 5 सन् 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक 2265 - वा . 1 - री -2023 कसरावद, दिनांक. 23 दिसम्बर 2022 द्वारा , राज्य सरकार ने पीपरी माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरा सागर परियोजना मुख्य नहर की आर . डी. 118.50 कि.मी. पर ग्राम- जामला, तह. कसरावद, जिला खरगोन में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक -01 से ग्राम नरसिंगपुर , तह . खरगोन , जिला खरगोन में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक -02 तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंग मेन पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम लोहारी , प. ह. नं. - 52 , तह. कसरावद, जिला खरगोन में भूमिगत पाईप लाईन केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है .

और, वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 10 मार्च 2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है.

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा , पाईप लाईन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगाः-

अनुसूची

उपयोग के तहसील

जिला

ग्राम / प. ह. नं .

खसरा क्रमांक

अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

(4)

(5)

0.018

9/4

(3) लोहारी/52

(1) खरगोन

(2) कसरावद

0.022

9/3

0.014

9/2

0.026

9/1

0.008

10/3

0.008

10/2

0.011

10/1

0.034

0.018

11/3

11/5

0.017

11/4

0.030

0.023

15/2

0.021

20/2

0.011

20/5

0.020

20/4

0.034

20/3

0.030

19/1/2/1

0.030

19/1/1

0.005

19/2/1

0.004

22/3 [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 जुलाई 2023

6766

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

0.015

19/1/1

0.016

19/1/2/1

0.014

19/2/1

0.002

19/2/2

0.431

24

योग...

प्ररूप " घ"

(नियम 6 देखिए)

क्र. 1261 - रीडर - 1-2023 , राजस्व प्रकरण क्रमांक 0014/अ-82/2022-23 .-अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईप लाईन, केबल एवं डक्ट ( भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 ( क्रमांक 5 सन् 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक 2269- वा. 1 - री -2023 कसरावद, दिनांक 23 दिसम्बर 2022 द्वारा , राज्य सरकार ने पीपरी माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरा सागर परियोजना मुख्य नहर की आर. डी. 118.50 कि.मी. पर ग्राम - जामला, तह. कसरावद, जिला खरगोन में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक -01 से ग्राम नरसिंगपुर, तह. खरगोन , जिला खरगोन में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक -02 तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंग मेन पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम गुजारी , प. ह. नं. - 52 , तह. कसरावद, जिला खरगोन में भूमिगत पाईप लाईन केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है.

और, वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 10 मार्च 2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर , सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/ अधिभोगी को भी दी गई है.

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा , पाईप लाईन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगाः-

अनुसूची

तहसील

जिला

खसरा क्रमांक

ग्राम / प. ह. नं.

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि ( हेक्टेयर में )

(5)

(4)

(2)

(1)

0.009

298/1

(3) गुजारी/52

खरगोन

कसरावद

0.064

298/2

0.015

298/3

0.024

302/2

0.002

304

0.014

307/2

0.020

307/1

0.009

306/2

0.018

306/1

0.029

323/1

0.040

277/3

0.019

276/2 6767

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 जुलाई 2023

भाग 1 ]

(4)

(3)

(2)

(1)

276/1

275

272

271

270

268

266

252/4

252/5

297/5

252/6

252/7

255/4

257

220/1

220/2

221/1

221/2

305

277/1

250/3

297/5

221/3

208/1

206/1

110/385

98

106

103

104

94/1

92/2

92/1

29/5

29/4

19

27

21

26/1

107/1

90/1

272

141

142 (5)

0.032

0.009

0.025

0.002

0.018

0.006

0.008

0.037

0.038

0.016

0.009

0.012

0.005

0.005

0.046

0.044

0.023

0.025

0.007

0.014

0.017

0.017

0.031

0.029

0.039

0.010

0.020

0.057

0.018

0.016

0.015

0.023

0.015

0.027

0.008

0.026

0.025

0.021

0.021

0.002

0.007

0.022

0.017

0.016 [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 जुलाई 2023

6768

                                                        (4)                   (5)
                     (2)               (3)
(1)
                                                        144/2                 0.014
                                                        144/1                 0.013
                                                        129/1                 0.007
                                                        145/2                 0.012
                                                        145/1                 0.012
                                                        148/4                 0.028
                                                        148/3                 0.017
                                                        111/2                 0.023
                                                          64                  1.269
                                         कुल योग ..

प्ररूप " घ"

(नियम 6 देखिए)

क्र. 1267- रीडर - 1-2023 , रा. प्र. क्रमांक 0013/अ-82/ 2022-23.-अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईप लाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 ( क्रमांक 5 सन् 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक 2266- वा. 1 -री -2023 कसरावद, दिनांक 23 दिसम्बर 2022 द्वारा , राज्य सरकार ने पीपरी माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरा सागर परियोजना मुख्य नहर की आर. डी. 118.50 कि.मी. पर ग्राम - जामला, तह. कसरावद, जिला खरगोन में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक-01 से ग्राम नरसिंगपुर , तह. खरगोन, जिला खरगोन से निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक-02 तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंग मेन पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम बलखड बुजुर्ग , प. ह. नं. 53 , तह. कसरावद, जिला खरगोन में भूमिगत पाईप लाईन केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है.

और, वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 10 मार्च 2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर , सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है.

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा , पाईप लाईन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा:-

अनुसूची

उपयोग के

ग्राम /

तहसील

जिला

खसरा क्रमांक

प. ह. नं.

अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि ( हेक्टेयर में )

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

0.003

21

बलखड बुजुर्ग/52

खरगोन                कसरावद
                                                          23/2                  0.016
                                                           20                   0.029
                                                          19/1                  0.009
                                                           28                   0.003
                                                           27                   0.013
                                                          35/1                  0.009
                                                                                0.011
                                                           35/2
                                                           35/3                 0.014

0.007

35/8 6769

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 जुलाई 2023

भाग 1 ]

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

0.020

35/11

0.017

35/9/2

0.002

36/2

0.002

38/1

0.047

41/2

0.031

42/2

0.028

43/2

0.011

43/5

0.016

43/7

0.288

19

कुल योग ..

कसरावद, दिनांक 28 जून 2023

प्ररूप " ख"

[नियम-5 का उपनियम ( 2 ) ]

पत्र क्र. 1303 - भू-अर्जन-2023 , रा. प्र. क्र. 0002/अ-82/ 2023-24.-अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि बलकवाड़ा उद्वहन माईक्रो सिंचाई परियोजना के अंतर्गत भूमिगत राईजिंग मेन पाईप नहर बिछाने के कार्य हेतु ग्राम-बिलवा, प. ह. नं. - 20, रा. नि. मं.- 01 , कसरावद, तहसील- कसरावद, जिला- खरगोन , मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास नहर संभाग , खरगोन ( म. प्र . ) द्वारा भूमिगत पाईप लाईन , केबल एवं डक्ट बिछाई जाए.

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईप लाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में , जिसमें भूमिगत पाईप लाईन केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है , जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है , उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईप लाईन केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 (क्रमांक-5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है .

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईप लाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) कसरावद, जिला - खरगोन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगाः-

अनुसूची

उपयोग के तहसील

जिला

खसरा क्रमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का क्रमांक

अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि ( हेक्टेयर में )

(5)

(4)

(2)

(1)

0.018

85/3

(3) ग्राम-बिलवा,

कसरावद

खरगोन

0.021

85/2

प. ह . नं. - 20,

0.007

85/4

0.046

03

कुल योग .

अग्रिम कुमार , सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( रा. ) .

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 जुलाई 2023

6770

कार्यालय , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं सक्षम प्राधिकारी, बड़वाह, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश

बड़वाह, दिनांक 12 मई 2023

प्ररूप "ख "

[नियम-5 का उपनियम (2 ) ]

पत्र क्र . 1696- रीडर -1-2023 , क्रमांक 0013/B- 121-2023-24.- अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि अम्बा- रोड़िया उद्वहन माईक्रो सिंचाई योजना के अंतर्गत भूमिगत राईजिंग मेन-1 , ग्रेविटी मेन2 एवं ग्रेविटी मेन-2 की ब्रांच माईनर आर . एम. - 4 पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम - नलवट, प. ह. नं. - 18 , तहसील - सनावद, जिला- खरगोन, मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-21 , सनावद, जिला खरगोन (म. प्र. ) द्वारा भूमिगत पाईप लाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए.

और, अतएव, राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईप लाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में , जिसमें भूमिगत पाईप लाईन केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है , जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईप लाईन , केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 (क्रमांक-5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है .

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है , उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर , भूमि के नीचे पाईप लाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं सक्षम प्राधिकारी, बड़वाह, जिला- खरगोन , मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगाः-

अनुसूची

उपयोग के

खसरा

तहसील

जिला

क्रमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का क्रमांक

अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि ( हेक्टेयर में ) (5)

(4)

(3)

(2)

(1)

0.022

157

ग्राम- नलवट,

सनावद

खरगोन

0.008

प. ह. नं .- 18,

0.008

153

0.008

152/2/1

0.005

0.038

0.015

0.030

152/1 151 111 146

0.017

0.008

100

0.003 6771 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 जुलाई 2023

(1)                  (2)              (3)               (4)                  (5)
                                                        131                  0.006
                                                        123                 0.021
                                                        56                   0.003
                                                        55                   0.007
                                                        110                 0.004
                                                        109                  0.012
                                                        99                   0.005
                                                        98                  0.002
                                                        91                  0.010
                                                        103                  0.011
                                                        104                  0.010
                                                       106/1                 0.008
                                                       106/2                 0.004
                                                        107                 0.011
                                                        108                  0.011
                                                        43                   0.022
                                                        42                  0.014
                                                         51                  0.008
                                                         50                  0.007
                                                         37                  0.024
                                                        160                  0.003
                                                        159                  0.012
                                                         92                  0.015
                                                        90                   0.013
                                                         89                  0.007
                                        कुल योग ..      33                  0.412

प्ररूप " ख " [नियम-5 का उपनियम ( 2 ) ]

पत्र क्र. 1699 - रीडर - 1-2023 , क्रमांक 0011/B- 121-2023-24 .- अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि अम्बा- रोड़िया उद्वहन माईक्रो सिंचाई परियोजना के अंतर्गत भूमिगत राईजिंग मेन/ग्रेविटी मेन /डी.आई. पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम- आरसी ( मिर्जापुर ) , प. ह. नं. - 12 , तहसील - सनावद, जिला - खरगोन, मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-21 , सनावद, जिला- खरगोन ( म. प्र. ) द्वारा भूमिगत पाईप लाईन , केबल एवं डक्ट बिछाई जाए.

और, अतएव, राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईप लाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में , जिसमें भूमिगत पाईप लाईन केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है , जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है , उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईप लाईन केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 (क्रमांक-5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार , उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है .

6772

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 जुलाई 2023

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है , उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा -3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईप लाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं सक्षम प्राधिकारी बड़वाह , जिला- खरगोन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा.

अनुसूची

तहसील जिला

खसरा क्रमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का क्रमांक

(2) (1) खरगोन

सनावद

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में )

(5) (4)

0.007 224

0.002 225/2

223/1

0.003

(3) ग्राम-आरसी, (मिर्जापुर) , प. ह . नं. - 12 ,

223/3

0.004

0.004 372/3

0.007 371/1

362/6

0.007

0.006 362/2

0.006 362/7

0.007 362/1

0.015 342

0.007 341/2

0.011 375/1

0.004 375/5

0.001 376/1

0.007 376/6

0.011 377/2

355/2

0.010

0.013 355/3

0.022 354/2

0.006 218

21

0.160 योग ...

प्ररूप " ख "

[नियम-5 का उपनियम (2 ) ]

पत्र क्र . 1702- रीडर -1-2023 , क्रमांक 0012/B - 121-2023-24 .- अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि अम्बा- रोड़िया उद्वहन माईक्रो सिंचाई योजना के अंतर्गत भूमिगत राईजिंग मेन/ग्रेविटी मेन/डी.आई. पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम- जामन्या, प. ह. नं. 19 , तहसील- सनावद, जिला- खरगोन , मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -21 , सनावद, जिला खरगोन ( म. प्र. ) द्वारा भूमिगत पाईप लाईन , केबल एवं डक्ट बिछाई जाए.

और, अतएव, राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईप लाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में , जिसमें भूमिगत पाईप लाईन केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है , जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है , उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईप लाईन केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम , 2012 (क्रमांक -5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार , उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है .

भाग 1 ]

6773

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 जुलाई 2023

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है , उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर , भूमि के नीचे पाईप लाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं सक्षम प्राधिकारी, बड़वाह , जिला - खरगोन, मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगाः-

अनुसूची

तहसील जिला

खसरा क्रमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का क्रमांक

 (1)                (2)
खरगोन              सनावद

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि ( हेक्टेयर में)

    (3)                (4)                    (5)
ग्राम-जामन्या,        22/4/1                 0.002
प. ह . नं. - 19,      22/5                   0.004
                      43/1                   0.007
                      41/1                   0.004
                      41/2                   0.002
                       51/2                  0.006
                       59/1                  0.002
                      59/4                   0.002
                       59/5                  0.002
                      28/4                   0.005
                       33/2                  0.009
                       34/1                  0.006
                       34/6                  0.002
                       51/3                  0.004
                       5/1                   0.007
                       6/16                  0.012
                       6/15                  0.003
                       6/4                   0.008
                       6/22                  0.004
                       6/13                  0.001
                       6/8                   0.005
                       6/27                  0.002
                       6/9                   0.003
                       6/30                  0.003
                       8/1                   0.010
                       8/2                   0.007
                                             0.005
                       11/2                  0.007
                       11/3                  0.003
                       25                    0.004
                      26/7                   0.014
       योग              31                   0.155

बी. एस. कलेश, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं सक्षम प्राधिकारी.

6774

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 जुलाई 2023

कार्यालय , कलेक्टर , जिला नरसिंहपुर मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश , शासन

राजस्व विभाग

नरसिंहपुर, दिनांक 26 जून 2023 क्र. - 173-भू-अर्जन-2023

प्ररूप v

(नियम 10 देखे)

धारा 19 ( 1 ) के तहत् पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन घोषणा का प्रकाशन

:

रा०मा० क. 01 /अ-82/ 2021-22 मौजा ग्राम बोहानी प.ह.नं.- 16 तहसील गाडरवारा

जहां सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि लोक प्रयोजन कोल परिवहन हेतु निर्माण की जा रही रेल लाइन के लिये अतिरिक्त भूमि का अर्जन ग्राम बरांझ तहसील गाडरवारा जिला नरसिंहपुर में कुल 1.378 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है । इसलिये घोषणा की जाती है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए अर्जन के अधीन एक भू-खंड है, जो 0.364 हेक्टेयर है ग्राम बरांझ तहसील गाडरवारा जिला नरसिंहपुर में है, जिसका विस्तृत ब्यौरा निम्नलिखित है :

ग्राम बोहानी तह० गाडरवारा नं.बं.

प.ह.नं. 16

खसरा नं.

हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता

कं. सं.

स्वामित्व का प्रकार

भूमि का प्रकार

अर्जन के अधीन क्षेत्र (हे ० में)

0.364 1 साधूराम वल्द बैजनाथ कौरव सा. कजरोटा 786/1

सिंचित

भूमि स्वामी

कुल

0.364

1. यह घोषणा हितबद्ध व्यक्तियों के आक्षेपों को सुनने और भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 (2013 का 30) की धारा 15 में यथा उपबंधित सम्यक जांच करने के पश्चात् की गयी है ।

2. नियम 4 के अधीन गठित दल द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि भू- अर्जन के कारण विस्थापित होने वाले संभावित कुटुम्ब की संख्या निरंक है, अतः इनके लिये पुनर्व्यवस्थापन के क्षेत्र चिन्हित करने का प्रश्न उद्भूत नही होता है ।

3. कोल परिवहन हेतु निर्माण की जा रही रेल लाइन के लिये अतिरिक्त भूमि का अर्जन हेतु हितबद्ध व्यक्तियों में से कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नही होने से धारा 19 की उपधारा (2) के तहत् पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नही है ।

4. भूमि के या उक्त भूमि के किसी भाग में पड़े कोयला, लौह पत्थर, स्लेट या अन्य खनिजों की खानें है , खान और खनिज के ऐसे भागों, में जिन्हे उस प्रयोजन, जिसके लिए भूमि अर्जित की जा रही है, की परियोजना के निर्माण चरण के दौरान खोदे जाने या हटाये या उपयोग किए जाने की अपेक्षा है, को छोडकर आवश्यक नही है ।

5. जिला भू अर्जन अधिकारी के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है ।

6775

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 जुलाई 2023

भाग 1 ]

नरसिंहपुर, दिनांक 19 जुलाई 2023 क्र.-231-भू-अर्जन-2023

रा० मा० क . 07 / अ -82 / 2023-24 मौजा ग्राम - ढाना प.ह.नं. - 4 / 13 , नं.बं. 230 तहसील - नरसिंहपुर

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में कार्यपालन यंत्री रानी अवंती बाई लोधी सागर नहर संभाग नरसिंहपुर को नर्मदा नदी पर चिनकी बोरास बराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना के लिये डूब क्षेत्र हेतु भूमि की आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पडने कीं संभावना है ।

सर्व संबंधित को यह सूचित किया जाता है कि चिनकी बोरास बराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति (EC Identification No.- EC23B000MP119529 ) को राज्य स्तरीय पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण द्वारा दिनांक 30.01.23 प्रदाय की गई है । भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदिर्शता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 6 की उपधारा 2 के अनुसार सिंचाई परियोजनाओं के संबंध में जहां पर्यावरणीय प्रभाव निर्धारण की प्रक्रिया की तत्समय प्रवत्त किसी अन्य विधि के प्रावधानों के अधीन अपेक्षा की जाती, सामाजिक प्रभाव निर्धारण से संबंधित इस अधिनियम के प्रावधान लागू नही होगें । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है :-

अनूसूची 1

1. परियोजना का नाम

: चिनकी बोरास बराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना के लिये डूब क्षेत्र हेतु ।

2. भूमि का विवरण

1. जिला

: नरसिंहपुर

2. तहसील

: नरसिंहपुर

: ढाना

3. ग्राम

4. प.ह.न.

: 4/13

: 230

5. नं.बं.

: 1.425 हे.

6. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 जुलाई 2023

6776

अनूसूची 2

स.क्र.

हितबद्ध व्यक्ति का नाम एवं पता

2

1

अशोक पिता गोविन्द सिंह लोधी सा.सा. झामर 1

2

खसरा नं० अर्जित रकबा हे० स्वामित्व का प्रकार

5

4

3

0.160

9/7/1

भूमि स्वामी

0.200

9/7/2

भूमि स्वामी

फूलवती बाई पत्नि गोविन्द सिंह लोधी सा. झामर

3 नूर मोहम्मद पिता अमीन खां बहना सा. झामर

4

0.110

9/13/1

भूमिस्वामी

0.080

9/13/2

भूमि स्वामी

नसरीम खां पिता नूर मोहम्मद खां सा. नरसिंहपुर

5 नबाब खां पिता नूर मोहम्मद खां सा. नरसिंहपुर

6

0.050

9/13/3

भूमि स्वामी

0.607

9/12

भूमि स्वामी

बाबूलाल टाबलसिंह खेलनसिंह प्रकाश नन्हू मनको पिता श्यामलाल चमार सा.झामर

छततरसिंह वल्द हरिसिंह लोधी सा . झामर 7

नन्हेलाल वल्द हरिसिंह लोधी सा. झामर 8

कुल योग

0.154

1/2,9/2

भूमि स्वामी

0.064

2,3

भूमिस्वामी

1.425

यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिये भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 (2013 का 30) की धारा 11 (1) उपबंधों के अधीन जारी की गई है ।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक- एफ भोपाल दिनांक -एफ 16-15 (7 )-2014- सात- शा , 2ए भोपाल दिनांक 29.09.2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10.2014 के पृष्ठ क्रमांक 2895 पर प्रकाशन किया गया है । उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी , भू-अर्जन शाखा नरसिंहपुर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्ति का प्रयोग करने के लिए निर्देशित किया जाता हैं ।

सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथा उपबंधित एवं विनिर्दिश्ट कार्यपालन यंत्री रानी अवंती बाई लोधी सागर नहर संभाग नरसिंहपुर और उसके कर्मचारिवृंद को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने , किसी भी भूमि के स्तर लेने, अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिये अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिये प्राधिकृत करती है ।

अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिकारी के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात कय/ विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अधिनियम की धारा 15(1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (दिनों के भीतर किसी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कक्ष क. 84 भू अर्जन शाखा, नरसिंहपुर ) में आक्षेप यदि कोई हो फाईल किए जा सकेंगे ।

भूमि से संबंधित रेखांकन भू अर्जन कार्यालय जिला नरसिंहपुर में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है ।

6777

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 जुलाई 2023

भाग 1 ]

क्र.-233-भू-अर्जन-2023

रा० मा० क . 09 / अ -82 / 2023-24 मौजा ग्राम- जोतखेडा प.ह.नं. - 2 / 5 न0 ब0 197 तहसील -

नरसिंहपुर

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची -1 में कार्यपालन यंत्री रानी अवंती वाई लोधी सागर नहर संभाग नरसिंहपुर को नर्मदा नदी पर चिनकी बोरास बराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना के लिये डूब क्षेत्र हेतु भूमि की आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पडने की संभावना है ।

सर्व संबंधित को यह सूचित किया जाता है कि चिनकी बोरास बराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति (EC Identification No.- EC23B000MP119529 ) को राज्य स्तरीय पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण द्वारा दिनांक 30.01.23 प्रदाय की गई है । भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदिर्शता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 6 की उपधारा 2 के अनुसार सिंचाई परियोजनाओं के संबंध में जहां पर्यावरणीय प्रभाव निर्धारण की प्रक्रिया की तत्समय प्रवत्त किसी अन्य विधि के प्रावधानों के अधीन अपेक्षा की जाती, सामाजिक प्रभाव निर्धारण से संबंधित इस अधिनियम के प्रावधान लागू नही होगें । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है :-

अनूसूची 1

1. परियोजना का नाम

: चिनकी बोरास बराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना के लिये डूब क्षेत्र हेतु ।

2. भूमि का विवरण

1. जिला

: नरसिंहपुर

2. तहसील

: नरसिंहपुर

: जोतखेडा

3. ग्राम

: 2/5

4. प.ह.न.

197

5. नं०बं०

: 0.988 हे.

6. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल 6778

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 जुलाई 2023

अनूसूची 2

खसरा नं ०

हितबद्ध व्यक्ति का नाम एवं पता

अर्जित रकबा हे०

स्वामित्व का प्रकार

5

4

3

2

1

0.020

231/4

कृष्ण दास गुलाब कलार सा. देह

1.

भूमि स्वामी

0.004

231/3

श्यामबाई पत्नि प्यारेलाल कलार सा. देह भूमि स्वामी

2.

232/1

भूमि स्वामी

3.

0.020 रानो बाई वेवा चन्द्रशेखर यश आयुष ना.वा. पिता चन्द्रशेखर वली दादा हेमराज आ. भोपत सा.देह

232/2

भूमि स्वामी

4.

तुलसीराम वल्द जुगलकिशोर राय निवासी केरपानी

0.020

233/1/1

रामलाल आ. अन्नीलाल कहार सा. देह

भूमि स्वामी

5.

0.020

233/1/2

सुरेश आ. अन्नीलाल कलार सा. देह

भूमि स्वामी

6.

0.040

233/3

भूमि स्वामी

7.

बैजन्ती बाई पत्नि स्व. जमना प्रसाद कलार सा.देह

0.050

233/4

दशरथ वल्द स्व. जमना प्रसाद कलार सा. देह भूमि स्वामी

8.

0.030

233/5

प्रमोद वल्द वीरेन्द्र कुमार कलार सा. देह भूमि स्वामी

9.

0.210

236/1

रामदर्शन वल्द परषोत्तम ब्रा.सा. डोंगरगांव भूमि स्वामी

10.

0.230

236/2

रामाधार वल्द विष्णु प्रसाद ब्रा. सा. डोंगरगांव भूमि स्वामी

11.

0.096

सर्वेश कुमार वल्द रामदर्शन ब्रा. सा. देह

0.005

238/1 248/1

भूमि स्वामी

12.

0.093

238/2/1

भूमि स्वामी

13.

परषोत्तम वल्द लालजी प्रसाद ब्रा. सा. डोंगरगांव 6779

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 जुलाई 2023

भाग 1 ]

0.093

सरोज पत्नि रामदर्शन शर्मा जाति ब्रा. सा.

14. डोंगरगांव

15.

भूमि 238/2/2

0.005 248/2/2

स्वामी

0.052 247

भूमि स्वामी

सोमतबाई द्रोपतीबाई पुत्री धनीराम रेवाबाई प्रीतिबाई नीमाबाई पिता रामसिंह दलीप राजा पिता रामसिंह जमनाबाई वेवा सुम्मेर देवेन्द्र सुम्मेर गौड सा. देह

कुल योग

0.988

यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिये भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 (2013 का 30) की धारा 11 (1 ) उपबंधों के अधीन जारी की गई है ।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ भोपाल दिनांक -एफ 16-15 (7)-2014- सात- शा, 2ए भोपाल दिनांक 29.09.2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10.2014 के पृष्ठ क्रमांक 2895 पर प्रकाशन किया गया है । उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी , भू-अर्जन शाखा नरसिंहपुर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्ति का प्रयोग करने के लिए निर्देशित किया जाता हैं ।

सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथा उपबंधित एवं विनिर्दिष्ट कार्यपालन यंत्री रानी अवंती वाई लोधी सागर नहर संभाग नरसिंहपुर और उसके कर्मचारिवृंद को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने , किसी भी भूमि के स्तर लेने, अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिये अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिये प्राधिकृत करती है ।

अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिकारी के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात कय / विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अधिनियम की धारा 15 (1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (दिनों के भीतर किसी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कक्ष क. 84 भू अर्जन शाखा, नरसिंहपुर) में आक्षेप यदि कोई हो फाईल किए जा सकेंगे ।

भूमि से संबंधित रेखांकन भू अर्जन कार्यालय जिला नरसिंहपुर में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, ऋजु बाफना, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

6780

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 जुलाई 2023

कार्यालय , कलेक्टर , जिला दमोह मध्यप्रदेश एवं पदेन उप सचिव , मध्यप्रदेश , शासन

राजस्व विभाग

दमोह, दिनांक 6 जुलाई 2023 क्र.- क-भू-अर्जन- 2023-2277

राज्य शासन के विभिन्न विभागों एवं उपक्रमों को सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निर्माण की जाने वाली अधोसंरचना के लिये समय - समय पर निजी भूमि की आवश्यकता पड़ती है । म.प्र. शासन राजस्व विभाग के परिपत्र क. 12-2-2014/सात /ए / भोपाल दिनांक 12.11.2014 म.प्र. राजपत्र दिनांक 14.11.2014 के अनुसार राज्य सरकार द्वारा निजी भू-धारकों की आपसी सहमति से भूमि कय नीति 2014 जारी की गई है ।

इस नीति के अंतर्गत राज्य शासन के विभाग / उपकम / लोक निर्माण विभाग दमोह को हटरी से रमपुरा होते हुए दमोह जबलपुर मार्ग तक मार्ग निर्माण के भू-अर्जन में ग्राम हटरी , बरखेड़ा भाट, निमुआपटी, कनियाघाट पटी तथा रमपुरा के कृषकों की निजी भूमि की आवश्यकता है । इसका विवरण निम्नानुसार है तथा इनके भूस्वामी / भूस्वामियों द्वारा नीति की कंडिका 10 के अंतर्गत भू-अर्जन हेतु निर्धारित प्रपत्र " ख " में सहमति प्रस्तुत की गई है । आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति की कंडिका 11 (1 ) के अंतर्गत भूमि विभाग के पक्ष में कय की जाना है । यदि किसी व्यक्ति को भूमि के स्वत्त्व के विषय में कोई आपत्ति हो तो वह सार्वजनिक सूचना प्रकाशन के 15 दिवस की अवधि में आधार सहित अपनी आपत्ति अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में अवकाश के दिनों को छोड़कर कार्यालयीन समय में प्रस्तुत कर सकता है । नियत अवधि के पश्चात प्राप्त होने वाली आपत्तियों को स्वीकार नहीं किया जावेगा ।

सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है

योजना का नाम : हटरी से रमपुरा होते हुए दमोह जबलपुर मार्ग तक मार्ग का निर्माण ।

ग्राम का नाम : हटरी रकबा 0.24 हे.

आपसी सहमति से कय की जाने वाली भूमि का विवरण

क.

भूस्वामी का नाम पिता का नाम

खसरा कमांक

                                                                      कुल रकबा हेक्टे.    अर्जित रकबा        अन्य
                                                                             में             हेक्टे.में    सम्पत्ति
                          हटरी
1    श्री गोविंद सिंह पिता मेघराज सिंह                     436              0.72             0.04
2 श्री इन्द्र प्रताप सिंह पिता मेघराज सिंह                 438              0.36             0.04
3    श्री गोविंद सिंह पिता मेघराज सिंह                     439              0.42             0.02
4 श्री बाबूलाल पिता गंगाराम                               449/1             0.25             0.08
5 श्री लखन पिता गुलाब, जानकी बाई, गेंदाबाई, राधा बाई,     446/1            0.22              0.02
    तारा बाई पुत्री गुलाब
6   श्री रामचंद्र पिता भंते दमोह                          445               0.3              0.02
7   श्री राजू, सुखलाल, बिहारी , मांगू, दुज्जी पिता ढोकी ,  444              0.35             0.02
    जीराबाई /ढोकी
    योग                                                                     2.62             0.24

6781

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 जुलाई 2023

भाग 1 ]

क्र-क-भू-अर्जन-2023-2278

राज्य शासन के विभिन्न विभागों एवं उपक्रमों को सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निर्माण की जाने वाली अधोसंरचना के लिये समय- समय पर निजी भूमि की आवश्यकता पड़ती है । म.प्र. शासन राजस्व विभाग के परिधान क 12-2-2014/ सात / ए / भोपाल दिनांक 12.11.2014 म.प्र. राजपत्र दिनांक 14.11.2014 के अनुसार राज्य सरकार द्वारा निजी भू-धारकों की आपसी सहमति से भूमि कय नीति 2014 जारी की गई है ।

इस नीति के अंतर्गत राज्य शासन के विभाग / उपकम/ लोक निर्माण विभाग दमोह को हारी से रमपुरा होते हुए दमोह जबलपुर मार्ग तक गार्ग निर्माण के भू-अर्जन में ग्राम हटरी, बरखेड़ा भाट, निमुआपटी, कनिगाघाट पटी तथा रमपुरा के कृषकों की निजी भूमि की आवश्यकता है । इसका विवरण निम्नानुसार है तथा इनके भूस्वामी/ भूस्वामियों द्वारा नीति की कंडिका 10 के अंतर्गत भू -अर्जन हेतु निर्धारित प्रपत्र "ख " में सहमति प्रस्तुत की गई है । आपसी सहमति से भूमि कय नीति की कंडिका 11 (1 ) के अंतर्गत भूमि विभाग के पक्ष में कय की जाना है । यदि किसी व्यक्ति को भूमि के स्वत्व के विषय में कोई आपत्ति हो तो वह सार्वजनिक सूचना प्रकाशन के 15 दिवस की अवधि में आधार सहित अपनी आपत्ति अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में अवकाश के दिनों को छोड़कर कार्यालयीन समय में प्रस्तुत कर सकता है । नियत अवधि के पश्चात प्राप्त होने वाली आपत्तियों को स्वीकार नहीं किया जावेगा।

सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है

योजना का नाम : हटरी से रमपुरा होते हुए दमोह जबलपुर मार्ग तक मार्ग का निर्माण ।

ग्राम का नाम : कनियाघाट पटी रकबा 0.24 हे .

आपसी सहमति से कय की जाने वाली भूमि का विवरण

अर्जित रकबा

खसरा कमांक

क

भूस्वामी का नाम पिता का नाम

कनियाघाट पटी

1 अनिल कुमार पिता प्रकाश चंद जैन सा. अभाना

2 उजयार सींग पिता परभू सींग

3 डेलन सींग पिता परमू सींग

4 सोने सींग पिता परमू सींग

5 मोहन सींग पिता परभू सींग

6 मंगोबाई पति गोपी सींग

7 मुन्ना लाल पिता सुन्दर लाल काछी

8 नितिनसिंह नाबालिक पुत्र कोदूसिंह संरक्षक बली मां

श्यामबाई

9 जवाहर सींग पिता शिव सींग

10 बद्री सींग पिता भगवान सींग उर्फ भगुंत सींग

योग

12 मेघराज सींग, महेश सींग पिता मंगल सींग प्रेगबाई/ मंगलसींग

13 फूलसिंह लोधी पिता दौलत सिंह

योग

अन्य सम्पत्ति

हेक्टे. में

कुल रकबा हेक्टे. में

0.24

0.01

289

0.02

0.08

387

0.005

0.03

270/1

270/2

0.005

0.03

0.005

0.03

270/3

0.005

0.03

270/4

0.03

0.64

405/1

0.02

411/1

0.38

0.05

0.15

295

0.18

0.03

411/2

0.01

409/2

0.19

0.05

0.48

418/3

2.46

0.24

292

0.17

0.02

0.28

0.03

249/1/2

4.06

0.33 [ भाग 1 6782

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 जुलाई 2023

क्र.- क-भू-अर्जन-2023-2279

राज्य शासन के विभिन्न विभागों एवं उपक्रमों को सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निर्माण की जाने वाली अधोसंरचना के लिये समय - समय पर निजी भूमि की आवश्यकता पड़ती है । म.प्र . शासन राजस्व विभाग के परिपत्र क. 12-2-2014/ सात / ए /भोपाल दिनांक 12.11.2014 म.प्र . राजपत्र दिनांक 14.11.2014 के अनुसार राज्य सरकार द्वारा निजी भू- धारकों की आपसी सहमति से भूमि कय नीति 2014 जारी की गई है ।

इस नीति के अंतर्गत राज्य शासन के विभाग /उपक्रम/ लोक निर्माण विभाग दमोह को हटरी से रमपुरा होते हुए दमोह जबलपुर मार्ग तक मार्ग निर्माण के भू- अर्जन में ग्राम हटरी, बरखेड़ा भाट, निमुआपटी, कनियाघाट पटी तथा रगपुरा के कृषकों की निजी भूमि की आवश्यकता है । इसका विवरण निम्नानुसार है तथा इनके भूस्वामी / भूस्वामियों द्वारा नीति की कंडिका 10 के अंतर्गत भू-अर्जन हेतु निर्धारित प्रपत्र " ख " में सहमति प्रस्तुत की गई है । आपसी सहमति से भूमि कय नीति की कंडिका 11 (1 ) के अंतर्गत भूमि विभाग के पक्ष में कय की जाना है। यदि किसी व्यक्ति को भूमि के स्वत्व के विषय में कोई आपत्ति हो तो वह सार्वजनिक सूचना प्रकाशन के 15 दिवस की अवधि में आधार सहित अपनी आपत्ति अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में अवकाश के दिनों को छोड़कर कार्यालयीन समय में प्रस्तुत कर सकता है । नियत अवधि के पश्चात प्राप्त होने वाली आपत्तियों को स्वीकार नहीं किया जावेगा ।

सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है

योजना का नाम : हटरी से रमपुरा होते हुए दमोह जबलपुर मार्ग तक मार्ग का निर्माण ।

ग्राम का नाम : बरखेड़ा भाट रकबा 0.17 हे.

आपसी सहमति से कय की जाने वाली भूमि का विवरण

क.

भूस्वामी का नाम पिता का नाम खसरा क्रमांक कुल रकबा हेक्टे में

अर्जित रकबा हेक्टे.में

अन्य सम्पत्ति बरखेड़ा भाट

112/2

0.17

1 उमाशंकर पिता कालूराम यादव

0.02

180/3

0.6

2 ताराचंद पिता मंहगूलाल राय अभाना

0.06

180/1

0.68

0.04

3 मीराबाई, सियाबाई पिता छिद्दीलाल सीमाबाई पति आलोक कुमार

4 कैकईबाई बेवा मलखान सींग लोधी

178/1/1

0.16

0.05

योग

1.61

0.17 6783

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 जुलाई 2023

भाग 1 ]

दमोह, दिनांक 6 जुलाई 2023 क्र-क-भू- अर्जन- 2023-2280

राज्य शासन के विभिन्न विभागों एवं उपक्रमों को सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निर्माण की जाने वाली अधोसंरचना के लिये समय - समय पर निजी भूमि की आवश्यकता पड़ती है । म.प्र. शासन राजस्व विभाग के परिपत्र क. -12-2-2014 / सात / ए /भोपाल दिनांक 12.11.2014 म.प्र. राजपत्र दिनांक 14.11.2014 के अनुसार राज्य सरकार द्वारा निजी भू- धारकों की आपसी सहमति से भूमि कय नीति 2014 जारी की गई है ।

इस नीति के अंतर्गत राज्य शासन के विभाग/ उपकम/ लोक निर्माण विभाग दमोह को हटरी से रमपुरा होते हुए दमोह जबलपुर मार्ग तक मार्ग निर्माण के भू- अर्जन में ग्राम हटरी, बरखेड़ा भाट, निमुआपटी, कनियाघाट पटी तथा रमपुरा के कृषकों की निजी भूमि की आवश्यकता है । इसका विवरण निम्नानुसार है तथा इनके भूस्वामी / भूस्वामियों द्वारा नीति की कंडिका 10 के अंतर्गत भू-अर्जन हेतु निर्धारित प्रपत्र " ख " में सहमति प्रस्तुत की गई है । आपसी सहमति से भूमि कय नीति की कंडिका 11 ( 1 ) के अंतर्गत भूमि विभाग के पक्ष में क्रय की जाना है । यदि किसी व्यक्ति को भूमि के स्वत्व के विषय में कोई आपत्ति हो तो वह सार्वजनिक सूचना प्रकाशन के 15 दिवस की अवधि में आधार सहित अपनी आपत्ति अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में अवकाश के दिनों को छोड़कर कार्यालयीन समय में प्रस्तुत कर सकता है । नियत अवधि के पश्चात प्राप्त होने वाली आपत्तियों को स्वीकार नहीं किया जावेगा ।

सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है

योजना का नाम : हटरी से रमपुरा होते हुए दमोह जबलपुर मार्ग तक मार्ग का निर्माण ।

ग्राम का नाम : निमुआपटी – रकबा 0.04 हे.

आपसी सहमति से कय की जाने वाली भूमि का विवरण

क.

भूस्वामी का नाम पिता का नाम

खसरा क्रमांक

कुल रकबा हेक्टे में

अर्जित रकबा हेक्टेमें

अन्य सम्पत्ति

निमुआपटी

163

1.52

0.03

1 नाथूराम पिता मन्नूलाल अहिरवार

160/8

0.04

0.01

2 तांतू पिता रामकुंवर अठ्या

योग

1.56

0.04

मयंक अग्रवाल , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 जुलाई 2023

6784

कार्यालय , कलेक्टर , जिला छिन्दवाड़ा मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश , शासन

राजस्व विभाग

प्ररूप-क

छिन्दवाड़ा, दिनांक 11 जुलाई 2023 क्र.-4395-भू-अर्जन-2023

(नियम-4 देखिए)

राज्य सरकार, प्रभावित क्षेत्रों में ग्राम / वार्ड स्तर पर, यथास्थिति, सम्बन्धित पंचायत / नगर पालिका/ नगर पालिक निगम के परामर्श से निम्न भूमियों का अर्जन करना चाहती है और लोक प्रयोजन के लिए सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन करना चाहती है । अध्ययन का कार्य भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा -04 के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा ।

परियोजना विकासक का नाम

1

कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग (भ / स) संभाग छिन्दवाडा

2 भूमि के प्रस्तावित अर्जन का प्रयोजन रोहनाकला- बिंदरई- सटोटी मार्ग लम्बाई 06.00 कि०मी० निर्माण हेतु

3

1. श्रीमति ज्योति ठाकुर , संयुक्त कलेक्टर जिला छिन्दवाडा

अध्ययन का कार्य हाथ में लेने वाले सामाजिक समाघात निर्धारण दल के विवरण

2. अनुविभागीय अधिकारी लोक निर्माण विभाग उपसंभाग क्रं0-2 छिन्दवाडा

3. उपवन मण्डलाधिकारी पश्चिम वन मंडल परिक्षेत्र सांवरी तहसील मोहखेड़

4. श्री जय सक्सेना सरपंच ग्राम पंचायत रोहनाकला प्रतिष्ठित एवं शिक्षित व्यक्ति

5. श्री शिवरेस सिंह पटेल सरपंच ग्राम पंचायत बिंदरई, तहसील मोहखेड़

4 भूमि के विवरण

छिन्दवाडा

जिला-

(क)

मोहखेड

तहसील-

(ख)

बिन्दरई

ग्राम-

(ग)

01.446 हेक्टेयर

कुल प्रभावित क्षेत्र-

(घ)

अर्जित होने वाला क्षेत्र-

(ड.)

खसरा नं0-256 /1 , 260 , 255, 259/5 , 253/1 , 252, 231, 232/1 , 229/2 , 228/4 , 228/3 , 228/2, 228/1 , 225/3 , 224/1 , 77 , 223/1 , 220, 161 , 239/2 , 164, 49, 50/5 , 50/3 , 50/6, 54/4, 54/6 , 54/11 , 68, 74, 76, 240/1, 238/3 , 237/3 , 237/1, 234/1 , 234/2, 232/2 , 262, 261/2 , 261/1/1. 261/1/2 , 259/1 में सें कुल रकबा 01.446 हेक्टेयर

रोहनाकला - बिंदरई - सटोटी मार्ग लम्बाई 06.00 5 प्रस्तावित परियोजना का संक्षिप्त विवरण

कि०मी० निर्माण हेतु

6

परियोजना का क्षेत्र एवं प्रभावित क्षेत्र परियोजना का क्षेत्र-01.446 हेक्टे० प्रभावित क्षेत्र -01.446 हेक्टे0

7

नही

क्या ग्राम सभा एवं भूभि धारकों की

सहमति अपेक्षित है ।

8

अधिसूचना प्रकाशन के छः माह के भीतर सामाजिक समाघात निर्धारण पूर्ण कराने की तारीख

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

शीतला पटले, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

6785

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 जुलाई 2023

भाग 1 ]

कार्यालय , कलेक्टर , जिला रीवा मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश, शासन

राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 17 जुलाई 2023

क्र.-542-भू-अर्जन-2023

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची सारणी के कालम -2 में वर्णित भूमि, अनुसूची की सारणी के कालम -3 में उल्लेखित भूमि के रकवे का सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 उपधारा (4) के अन्तर्गत एतद द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि की आवश्यकता लोक प्रयोजन के लिये है।

चूंकिग्राम चोरहटौ पटवारी हल्का चोरहटा तहसील हुजूर नगर जिला रीवा के ग्राम चोरहटा स्थिति हवाई पट्टीको हवाई अड्डे के रूप में विकसित हेतु सावर्जनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। इस कारण अधिनियम कीउपधारा (2 ) के तहत पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है ।

पूरकअनुसूची

भूमिका वर्णन

                                          (ख)  तहसील          हुजूर नगर
(क) जिला           रीवा (म०प्र०)
                                          (घ)  लगभग क्षेत्रफल 0.747 हे0
 (ग)  नगर/ग्राम    चोरहटा

खसरा एवं रकवा का विवरण

रकवा (हेक्टेयर में)

खसरा क्रमांक

क्रमांक

0.024

668/1

1

668/2

2

668/3

3

0.074

541

4

0.030

545/1

5

545/2/1

6

545/2/2

7

545/2/3

8

545/3/1

9

545/3/2

10

545/3/3

11

0.035

1212/563/1/1/1

12

1212/563/1/1/2

13

1212/563/1/2/1

14

1212/563/1/2/2

15

1212/563/1/3

16

1212/563/1/4

17

1212/563/2/1

18

1212/563/2/2

19

0.046

557

20

0.131

552/1

21

552/2

22 6786

क्रमांक
  23
 24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  31
  32
  33
  34
  35
  36
  37
  38
  39
  40
  41
  42
  43
  44
  45
   46
   47
   48
   49
   50
   51
   52
   53
   54

55

56

57

58

59

[ भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 जुलाई 2023

रकवा (हेक्टेयर में)

खसरा क्रमांक

  552/3
  552/4
                              0.235
 651/1/1
 651/1/2
 651/2/1
651/2/2/1
651/2/2/2
                              0.014
 650/1/1
 650/1/2
 650/1/3
650/2/2/1
 650/2/1
 650/2/2/2
 650/2/2/3
                               0.016
  555/1/1
                               0.020
  555/1/2
                               0.006
  536/1/1
  536/1/2
  536/1/3
   536/2
   566/1                        0.020
   566/2
   566/3
                                0.005
   627/1
  627/2/1
  627/2/2/1
  627/2/2/2
   627/3
   629/1                        0.037
    629/2
                                0.040
   632/1/1
  632/1/1/1

632/1/2

632/2

632/3

0.010

636

0.004

630

कुल योग- 59 किता रकवा 0.747 हे

1. सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है- ग्राम चोरहटा स्थिति हवाई पट्टी को हवाई अड्डे के रूप मेंविकसित हेतु अर्जन।

2. भूमिका नक्शा एवं प्लान कलेक्टर कार्यालय जिला रीवा एवं कार्यपालन यंत्री लो.नि.वि. ( भ/स) संभाग रीवाके कार्यालय में देखा जा सकता है ।

6787

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 जुलाई 2023

भाग 1 ]

क्र.-543-भू-अर्जन-2023

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची सारणी के कालम -2 में वर्णित भूमि, अनुसूची की सारणी के कालम -3 में उल्लेखित भूमि के रकवे का सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकताहै।

अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 उपधारा (4) के अन्तर्गत एतद द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि की आवश्यकता लोक प्रयोजन के लिये है ।

चूंकि ग्राम उमरी पटवारी हल्का अगडाल तहसील हुजूर नगर जिला रीवा के ग्राम चोरहटा स्थिति हवाई पट्टीको हवाई अड्डे के रूप में विकसित हेतु सावर्जनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । इस कारण अधिनियम कीउपधारा (2) के तहत पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है ।

पूरक अनुसूची

भूमि का वर्णन

                                          (ख)  तहसील          हुजूर नगर
(क) जिला           रीवा (म०प्र० )
(ग)  नगर/ग्राम     उमरी                   (घ)  लगभग क्षेत्रफल 2.834 हे0

खसरा एवं रकवा का विवरण

अर्जित रकवा (हे० में)

खसरा नम्बर

क्रमांक

0.010

309/2/1/1

1

0.039

309/2/1/1/1

2

0.039

309/2/1/2

3

309/2/2

4

309/2/3

5

309/3

6

309/4/1

7

309/4/2

8

309/5

9

309/6/1

10

309/6/2

11

309/6/3

12

0.040

0.016

0.028

0.025

0.032

0.010

0.029

0.033

0.033

0.018

309/7/1/1/1/1/1/1/1/1/2

13

0.018

309/7/1/1/1/1/1/2

14 [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 जुलाई 2023

6788

खसरा नम्बर क्रमांक

309/7/1/1/1/1/1/3 15

309/7/1/1/1/1/1/5 16

309/7/1/1/1/1/1/6 17

309/7/1/1/1/1/1/7 18

309/7/1/1/1/1/1/8 19

309/7/1/1/1/1/1/9 20

309/7/1/1/1/1/1/4 21

309/7/1/1/2 22

309/7/1/3 23

309/7/2/1 24

309/7/2/2 25

309/8 26

309/9 27

352/1/1 28

352/1/2 29

352/1/3 30

352/2/1 31

352/2/2 32

352/3 33

352/4 34

352/2/3 35

352/5 36

352/6 37

352/7 38

352/8 39

352/9/1 40

352/9/2 41

352/9/3 42

352/9/4 43

352/9/5 44

155/1/1 45

320/1 46

315/2/2 47

315/3 48

316 49

359/1 50

319/2 51

320/2/1 52

320/2/2 53

300

54

अर्जित रकवा (हे ० में)

0.018

0.018

0.018

0.018

0.018

0.018

0.018

0.040

0.014

0.033

0.035

0.007

0.018

0.027

0.158

0.158

0.105

0.158

0.053

0.105

0.048

0.026

0.026

0.026

0.026

0.005

0.005

0.005

0.005

0.007

0.181

0.417

0.013

0.049

0.004

0.140

0.223

0.114

0.107

कुल योग- 54 किता रकवा 2.834 हे0

1. सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है- ग्राम चोरहटा स्थिति हवाई पट्टी को हवाई अड्डे के रूप मेंविकसित हेतु अर्जन।

2. भूमि का नक्शा एवं प्लान कलेक्टर कार्यालय जिला रीवा एवं कार्यपालन यंत्री लो.नि.वि. (भ/स) संभाग रीवाके कार्यालय में देखा जा सकता है ।

6789

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 जुलाई 2023

भाग 1 ]

क्र.-544-भू-अर्जन-2023

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची सारणी के कालम-2 में वर्णित भूमि, अनुसूची की सारणी के कालम -3 में उल्लेखित भूमि के रकवे का सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है ।

अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 उपधारा (4) के अन्तर्गत एतद द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि की आवश्यकता लोक प्रयोजन के लिये है ।

चूंकि ग्राम पतेरी पटवारी हल्का अगडाल तहसील हुजूर नगर जिला रीवा के ग्राम चोरहटा स्थिति हवाई पट्टी को हवाई अड्डे के रूप में विकसित हेतु सावर्जनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । इस कारण अधिनियम की उपधारा (2 ) के तहत पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहाहै ।

पूरक अनुसूची

भूमिका वर्णन

(क) जिला            रीवा (म०प्र०)         (ख)   तहसील          हुजूर नगर
(ग)   नगर/ग्राम    पतेरी                  (घ)   लगभग क्षेत्रफल 3.261 हे0

खसरा एवं रकवा का विवरण

खसरा नम्बर

क्रमांक

अर्जित रकवा (हे० में)

 1               5                  0.250
2               21                  0.101
 3              22                  0.231
4               23                  0.178
 5              24                  0.198
 6              25                  0.040
 7              26                  0.050
 8              27                   0.070
9               29                   0.085
10              30                  0.085
11              31                   0.077
12              33                   0.180
13              35                   0.513
14              36                   0.370
15              37                   0.046
16              45                   0.240
17              50                   0.077
18             28/1                  0.198
19              28/2                 0.199
20              32                   0.073

कुल योग- 20 कित्ता रकवा 3.261 हे0

1. सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है- ग्राम चोरहटा स्थिति हवाई पट्टी को हवाई अड्डे के रूप मेंविकसित हेतु अर्जन।

2. भूमिका नक्शा एवं प्लान कलेक्टर कार्यालय जिला रीवा एवं कार्यपालन यंत्री लो.नि.वि. (भ/स) संभाग रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है।

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 जुलाई 2023

6790

क्र-545-भू-अर्जन-2023

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची सारणी के कालम -2 में वर्णित भूमि, अनुसूची की सारणी के कालम-3 में उल्लेखित भूमि के रकवे का सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकताहै ।

अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 उपधारा (4) के अन्तर्गत एतद द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि की आवश्यकता लोक प्रयोजन के लिये है ।

चूंकि ग्राम अगडाल पटवारी हल्का अगडाल तहसील हुजूर नगर जिला रीवा के ग्राम चोरहटा स्थिति हवाई पट्टी को हवाई अड्डे के रूप में विकसित हेतु सावर्जनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । इस कारण अधिनियम की उपधारा (2 ) के तहत पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है।

पूरक अनुसूची

भूमि का वर्णन

(ख) तहसील

हुजूर नगर

रीवा (म०प्र०)

(क) जिला

(घ) लगभग क्षेत्रफल 1.737 हे0

(ग) नगर/ग्राम अगडाल

खसरा एवं रकवा का विवरण

खसरा नम्बर

अर्जित रकवा (हे० में)

क्रमांक

0.002

644

1

0.053

638

2

0.113

782

3

0.047

4

785/1

0.040

783

5

784

0.040

6

0.047

785/2

7

0.048

8

785/3

0.227

9

754/1

0.040

10

693/1

0.061

11

709/1

747/1

0.014

12

0.013

13

747/2/1 6791

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 जुलाई 2023

भाग 1 ]

खसरा नम्बर क्रमांक

14             744/2
15              743
16              741
17              728
18              726
19              725
20              724
21              716
22             634/1/1
23            634/1/2
24             634/1/3
25             635/1
26             640/1/1
27             640/2/1
28             641/1
29             643/1
30             768/1
31              768/2
32              768/5
 33             780
34              779

अर्जित रकवा (हे० में)

0.020
0.017
0.010
0.039
0.002
0.016
0.039
0.011
0.018
0.031
0.003
 0.002
 0.006
 0.081
 0.165
 0.257
 0.255
 0.020

कुल योग- 34किता रकवा 1.737 हे0

सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है- ग्राम चोरहटा स्थिति हवाई पट्टी को हवाई अड्डे के रूप मेंविकसित हेतु अर्जन।

भूमि का नक्शा एवं प्लान कलेक्टर कार्यालय जिला रीवा एवं कार्यपालन यंत्री लो.नि.वि. (भ/स) संभाग रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

[भाग 1 6792

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 जुलाई 2023

क्र.-541- भू-अर्जन-2023

भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -19 की उपधारा (4 ) की अधिसूचना

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची सारणी के कालम-2 में वर्णित भूमि, अनुसूची की सारणी के कालम -3 में उल्लेखित भूमि के रकवे का सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -19 उपधारा (4 ) के अन्तर्गत एतद द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि की आवश्यकता लोक प्रयोजन के लिये है ।

चूंकि ग्राम चोरहटी पटवारी हल्का चोरहटा तहसील हुजूर नगर जिला रीवा के ग्राम चोरहटा स्थिति हवाई पट्टी को हवाई अड्डे के रूप में विकसित हेतु सावर्जनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । इस कारण अधिनियम कीउपधारा (2 ) के तहत पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है ।

पूरक अनुसूची

भूमि का वर्णन

हुजूर नगर

(ख) तहसील

रीवा (म०प्र०)

(क) जिला

3.683 हे0

(घ) लगभग क्षेत्रफल

चोरहटी

(ग) नगर/ग्राम

खसरा एवं रकवा का विवरण

रकवा (हेक्टेयर में)

खसरा क्रमांक

क्रमांक

0.065

152/1/2

1

152/1/1/1

2

152/1/1/2

3

152/1/3/1/1

4

152/1/3/1/2

5

1

152/1/3/2

6

152/2

7

152/3

8

0.050

153/1/5

9

0.202

160/1/2

10

0.048

160/2/2

11 6793

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 जुलाई 2023

भाग 1 ]

क्रमांक

खसरा क्रमांक

12               161/1
13               161/2
14               162/2
15              173/4/1
16              173/4/2
17              173/4/3
18               173/4/4
19              173/4/5
20                174
21               175/1
22               175/2
23               177/2
24              196/1/2
25                197
26                198/1
27                198/2
28                199/1
29                199/2
30                199/3
31                200/1
32              200/2/1/1
33              200/2/1/2
34               200/2/2
35               200/2/3
 36              200/2/4
37               200/2/5
38               200/2/6
39               200/2/7
40                200/3
41                204/2
42                205
43                206
44                207
45               208/1
46                208/2
 47              209/2/1
 48              209/2/2

रकवा (हेक्टेयर में)

0.011
0.032
0.142
0.078
0.004
0.140
0.152
0.070
0.680
0.051
0.034
0.037
0.113
0.900
0.255
0.004             1
0.379
0.008
0.016
0.040
0.172

कुलयोग- 48 किता रकवा 3.683 हे0

1. सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है- ग्राम चोरहटा स्थिति हवाई पट्टी को हवाई अड्डे के रूप मेंविकसित हेतु अर्जन।

2. भूमि का नक्शा एवं प्लान कलेक्टर कार्यालय जिला रीवा एवं कार्यपालन यंत्री लो.नि.वि. (भ/स) संभाग रीवाके कार्यालय में देखा जा सकता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, प्रतिभा पाल , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

6794

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 जुलाई 2023

कार्यालय , कलेक्टर , एवं समुचित सरकार , जिला देवास, मध्यप्रदेश शासन ,

राजस्व विभाग

क्र.-169-भू-अर्जन-2023

देवास, दिनांक 7 जुलाई 2023

अंतर्गत धारा 11 भूमि अर्जन पुनर्वास एवं पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता

का अधिकार , अधिनियम 2013 क्र.30 सन 2013

चूँकि राज्य शासन को इस बात का रामाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची कमांक-1 में आई.एस पी. पार्वती फेज ॥॥ & IV सुक्ष्म उ‌द्वहन सिंवाई परियोजना के अंतर्गत पम्प हाउस कं-2 के निर्माण के लिए वर्णित भूमि जिसका कृषकवार एवं रार्वे क्रमांक वार विवरण अनुसूची (2 ) में उल्लिखित है- सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है ।

योजना का निर्माण प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है । प्रस्तावित सर्वे क्रमांक की भूमि आई एस.पी - पार्वती फेज ।।। & IV सुक्ष्म उ‌द्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत पम्प हाउस कं. - 2 के निर्माण से प्रभावित होने के कारण अधिग्रहण किया जाना है अतः सोशल इम्पेक्ट असेसमेंट सर्वेक्षण की आवश्यकता नहीं है ।

अतः भूमि अर्जन , पुनर्वास और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क. 30 सन् 2013) की धारा 11 के अन्तर्गत घोषित किया जाता है, कि निम्न वर्णित अनुसूची (2 ) की भूमि की अनुसूची ( 1 ) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है -

अनुसूची-1

ग्राम- उमरिया तहसील- खातेगांव

विवरण

1

अर्जित की जाने भूमि का

कुल रकबा (हैक्टर)

योग

असिचित !

सिंचित

22.75

0

1.824

आई.एस.पी. - पार्वती फेज III & IV सुक्ष्म उद्वहन

सिंचाई परियोजना के अंतर्गत पम्प हाउस क -2 के निर्माण

अनुसूचि-2

आई.एस.पी. -पार्वती फेज ।।। & IV सुक्ष्म उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत पम्प हाउस क्रमांक -2 के निर्माण के अन्तर्गत ग्राम उमरिया तहसील खातेगांव की प्रभावित भूमि का विवरण ग्राम- उमरिया तहसील-खातेगांव

भूमि का कुल रकबा

क्र कृषक का नाम व पिता/ पति का नाग खसरा

क अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा

सिंचित असिंचित

सिंचित असिंचित कुल

कुल

4

2

3 1

275/4

9

5

8

6 7

5.3300 0.423

5..3300

1 श्री रामभरोस उगरा

0.423

275/2 0,800

2 श्री रामदीन उगरा

274 0,800 0.108

0.108

5.2900

3 श्री जगदीश उगरा

52900 0.333

0.3.33

2.4400

273/1/1 4 श्री रामभरोस पिता कोदर

271/1 2.4400 0.156

0156

0.120

1.4900

1.4900

5 विजयसिंह , उदमसिंह पिता

कूबरसिंह, अगरसंह, करणसिंह, पारवतीबाई पिता निर्भयसिंह, हरीसिंह, पर्वतसिंह सुमनसिंह

रागकुवरबाई पिता अभयसिंह

0,120

: 2.6900 0.140

272 2.6900

6 श्रा सुमरांसह पिता सावलासह

0.140

0.174

1.7600

319/2 1.7600

: 7 श्री विजयसिंह अर्जुनसिंह

132

0.174

2.000

8 श्री देवीलाल पिता रामदीन जाति जाट

2.000 0.180

0180

0.9500

129 9 श्रीमती पार्वतीबाई पति रामदीन जाट 0.9500 0.190

0.190 6795

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 जुलाई 2023

भाग 1 ]

क्र. - 177- भू-अर्जन-2023

देवास, दिनांक 19 जुलाई 2023

[अंतर्गत धारा -19 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (कं 30 सन् 2013 )]

जहां सरकार को ऐसा प्रतीत होता है, कि लोक प्रयोजनार्थ आई. एस. पी. पार्वती फेज । & ॥ सूक्ष्म उ‌वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत पाइप लाईन के संरधं टैक (सर्ज टैक) के निर्माण से प्रभावित निजी भूमि ग्राम झाबरिया तहसील सतवास जिला देवास में भूमि कुल रकबा 0.280 हे. अपेक्षित है अर्थात इसलिये घोषणा की जाती है , कि उपर्युक्त परियोजना के लिए अर्जन के अधीन एक भू- खंड हैं, जो 0.280 हेक्टेयर हैं, जो ग्राम झाबरिया तहसील सतवास जिला देवास में हैं जिसका विस्तृत ब्यौरा निम्नलिखित हैं:-

कं.

भूमि का प्रकार

सर्वेक्षण संख्या

स्वामित्व का प्रकार

हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता

अर्जन के अधीन

क्षेत्र (हे.) में

1 501

सिंचित

निजी

0.180 हे.

2 535

सिंचित

निजी

0.100 हे.

वृक्ष

किरम संख्या

0 0

रेवाराम पिता स्व. बाबूलाल, परसराम, सोदराबाई, प्रयागबाई , प्रेमबाई, बसकरबाई पिता स्व. बाबूलाल निमीबाई, बेवा केवलराम, राजेश, सुनिता पिता केवलराम सभी जाति गुर्जर निवासी खिरोदा कृषक झाबरिया ।

श्री हरिओम श्रीकृष्ण निवासी झाबरिया

संरचना

प्रकार

एरिया

0.280

निजी कृषि भूमि

यह घोषणा हितबद्ध व्यक्तियों के आक्षेपों को सुनने और भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन मे उवित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 15 में यथा उपबंधित सम्यक जांच करने के पश्चात की गयी है । भूमि अर्जन के कारण पुर्नव्यवस्थापन के लिये संभावित कुटुम्ब की संख्या 01 है, जिसका संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित है:-

ग्राम झाबरिया तहसील सतवास जिला देवास क्षेत्र 0.280 हे. में ।

उक्त भूमि के या उक्त भूमि के किसी भाग में पड़े कोयला, लौह पत्थर, स्लेट या अन्य खनिजों की खाने हैं, खान ओर खनिज के ऐसे भागों में जिन्हें उस प्रयोजन, जिसके लिए भूमि अर्जित की जा रही हैं, की परियोजना के निर्माण चरण के दौरान के खोदे जाने या हटाये या उपयोग किए जाने की अपेक्षा हैं, को छोड़कर आवश्यक नहीं हैं ।

भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, कन्नौद के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता हैं ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, ऋषव गुप्ता, कलेक्टर एवं समुचित सरकार .

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 जुलाई 2023

6796

राजस्व विभाग

मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 27 जुलाई 2023

क्र. एफ. 6-0007-2023-Sec-7- सात. मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता, 1959 ( क्रमांक 20 सन् 1959 ) की धारा 13 की उपधारा (3) के परन्तुक में अंतर्विष्ट उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह सूचना दी जाती है कि उक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, इन्दौर जिले के तहसील देपालपुर की सीमाओं को परिवर्तित करने , नवीन तहसील बेटमा का सृजन करने तथा नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट किये गए अनुसार उसकी सीमाओं को परिभाषित करना प्रस्तावित करती है.

2. " मध्यप्रदेश राजपत्र " में इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिवस का अवसान होने के पश्चात् प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा तथा उसके संबंध में कोई आपत्ति या सुझाव लिखित में उक्त कालावधि का अवसान होने के पूर्व सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग को अग्रेषित किये जा सकेंगे:-

अनुसूची

क्रमांक

प्रस्तावित परिवर्तन के पश्चात्तहसील कीसीमाएं प्रस्तावित परिवर्तन के पश्चात् तहसील में सम्मिलित किये जाने

प्रस्तावित परिवर्तन के पश्चात् तहसील में समाविष्ट किये गये क्षेत्रों का विवरण

विद्यमान तहसील का नाम तथा उसका मुख्यालय

प्रस्तावित परिवर्तन

के पश्चात् तहसील

एवं उसके

मुख्यालय का

नाम

(6)

(5)

(4)

वाले या उससे अपवर्जित किए जाने वाले क्षेत्रों का विवरण (3)

(2)

(1)

के देपालपुर

तहसील देपालपुर

उत्तर में तहसील बड़नगर, जिला उज्जैन.

राजस्व निरीक्षक , वृत्त 3 ,

बेटमा के प. ह. नं. 068

1. तहसील देपालपुर (मुख्यालय

पूर्व में- तहसील सांवेर एवं तहसील हातोद, जिला इन्दौर.

से 85 तक के 18 हल्के एवं

देपालपुर ) .

राजस्व निरीक्षक, वृत्त 4 ,

दक्षिण में - प्रस्तावित तहसील बेटमा.

रंगवासा के प. ह. नं. 112

से 118 कुल, 25 पटवारी

हल्के अपवर्जित होंगे .

पश्चिम में- तहसील बदनावर एवं तहसील धार, जिला धार.

तहसील देपालपुर के रा . नि. वृत्त 1 , गौतमपुरा के प. ह. नं. 1 से 22 तक के 22 हल्के, रा. नि. वृत्त 2 , देवालपुर के प. प. ह. नं. 30 से 40 व 42 से 44 तथा 89 से 95 तक के 21 हल्के तथा रा. नि. वृत्त 4 के प. ह. नं. 96 से 111 तक के 16 हल्के कुल 59 हल्के पटवारी हल्के समाविष्ट रहेंगे .

बेटमा

2.

उत्तर में- तहसील देपालपुर एवं तहसील हातोद.

पूर्व में- तहसील राउ, जिला इन्दौर. दक्षिण में- तहसील पीथमपुर, जिला धार.

तहसील देपालपुर के राजस्व निरीक्षक, वृत्त 3 , बेटमा के प. ह. नं. 068 से 85 तक के 18 हल्के एवं राजस्व निरीक्षक वृत्त 4, रंगवासा के प. ह. नं. 112 से 118, कुल 25 पटवारी हल्के समाविष्ट होंगे .

पश्चिम में - तहसील धार एवं तहसील पीथमपुर, जिला धार.

जा सके. 3. प्रस्तावित परिवर्तन यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से किया जा रहा है , क्षेत्र का प्रशासन समुचित एवं प्रभावी रूप से किया 6797

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 जुलाई 2023

भाग 1 ]

क्र. F. Rev. 6-0014-2023- Sec-7-सात. मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता, 1959 ( क्रमांक 20 सन् 1959 ) की धारा 13 की उपधारा ( 3 ) के परन्तुक में अंतर्विष्ट उपबंध के अनुसरण में , एतद्वारा , यह सूचना दी जाती है कि उक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, डिण्डौरी जिले के अनुविभाग डिण्डौरी की सीमाओं को परिवर्तित करने, नवीन अनुविभाग बजाग का सृजन करने तथा नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट किये गए अनुसार उसकी सीमाओं को परिभाषित करना प्रस्तावित करती है.

2. " मध्यप्रदेश राजपत्र " में इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिवस का अवसान होने के पश्चात् प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा तथा उसके संबंध में कोई आपत्ति या सुझाव लिखित में उक्त कालावधि का अवसान होने के पूर्व सचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग को अग्रेषित किये जा सकेंगे:-

अनुसूची

प्रस्तावित परिवर्तन

विद्यमान

क्रमांक

अनुविभाग

प्रस्तावित परिवर्तन के पश्चात्अनुविभाग कीसीमाएं के पश्चात् अनुविभाग में सम्मिलित किये जाने

प्रस्तावित परिवर्तन के पश्चात्अनुविभाग में समाविष्ट किये गये क्षेत्रों का विवरण

का नाम तथा उसका मुख्यालय

प्रस्तावित परिवर्तन

के पश्चात्

अनुविभाग एवं

उसके मुख्यालय

का नाम

वाले क्षेत्रों का विवरण वाले या उससे अपवर्जित किए जाने

(6)

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

डिण्डौरी

उत्तर में- तहसील नौरोजाबाद एवं पाली, जिला उमरिया.

तहसील बजाग के 80 पटवारी हल्के अपवर्जित होंगे.

तहसील डिण्डौरी के कुल 157 पटवारी हल्के उपखण्ड डिण्डौरी में शेष रहेंगे.

1. अनुविभाग डिण्डौरी (मुख्यालय डिण्डौरी ) .

पूर्व में- तहसील बजाग, जिला डिण्डौरी एवं तहसील पुष्पराजगढ़ , जिला अनूपपुर.

दक्षिण में - तहसील बिछिया , जिला मण्डला एवं तहसील कवर्धा, तहसील पंडरिया (छ. ग. )

पश्चिम में- तहसील शहपुरा , जिला डिण्डौरी एवं तहसील घुघरी , जिला मण्डला.

2.

उत्तर में- तहसील पुष्पराजगढ़, जिला अनूपपुर.

तहसील बजाग के कुल 80 पटवारी हल्के उपखण्ड बजाग में समाविष्ट होंगे.

अनुविभाग बजाग (मुख्यालय बजाग) .

पूर्व में- तहसील पेण्ड्रा ( छ. ग. ) . दक्षिण में- तहसील पंडरिया एवं तहसील लोरमी (छ. ग. ) . पश्चिम में- तहसील डिण्डौरी.

जा सके. 3. प्रस्तावित परिवर्तन यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से किया जा रहा है, क्षेत्र का प्रशासन समुचित एवं प्रभावी रूप से किया [ भाग 1

6798

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 जुलाई 2023

भोपाल, दिनांक 28 जुलाई 2023

क्र. एफ. 01-02-2020- सात-7.- मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता , 1959 ( क्रमांक 20 सन् 1959 ) की धारा 13 की उपधारा ( 3 ) के परन्तुक में अंतर्विष्ट उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा , यह सूचना दी जाती है कि उक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार वर्तमान उज्जैन एवं रतलाम जिलों की सीमाओं को परिवर्तित करने , नवीन जिला नागदा सृजित करने तथा नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट किये गए अनुसार उनकी सीमाओं को परिभाषित करना प्रस्तावित करती है.

2. " मध्यप्रदेश राजपत्र " में. इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिवस का अवसान होने के पश्चात् प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा तथा उसके संबंध में कोई आपत्ति या सुझाव लिखित में उक्त कालावधि का अवसान होने के पूर्व सचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग को अग्रेषित किये जा सकेंगे:-

अनुसूची

क्रमांक

प्रस्तावित परिवर्तन के पश्चात्जिले कीसीमाएं

प्रस्तावित परिवर्तन के पश्चात् जिले में समाविष्ट किये गये क्षेत्रों का विवरण

जिले एवं

उसके मुख्यालय

का नाम

प्रस्तावित परिवर्तन

के पश्चात्

मुख्यालय विद्यमान जिले का नाम तथा उसका

(6)

(4)

(5)

(2)

प्रस्तावित परिवर्तन के पश्चात् जिले में सम्मिलित किये जाने वाले या उससे अपवर्जित किए जाने वाले क्षेत्रों का विवरण (3)

(1)

1. जिला उज्जैन (मुख्यालय उज्जैन).

जिला उज्जैन ( मुख्यालय उज्जैन) .

पूर्व में- जिला शाजापुर पश्चिम में- जिला रतलाम उत्तर में- प्रस्तावित जिला नागदा. दक्षिण में-जिला इन्दौर.

जिला उज्जैन की तहसील नागदा एवं तहसील खाचरौद का सम्पूर्ण क्षेत्र अपवर्जित होगा.

जिला उज्जैन में तहसील उज्जैन नगर, उज्जैन, कोठी महल , घटिया , तराना , महिदपुर , बड़नगर, झारड़ा एवं माकड़ोन तहसील का सम्पूर्ण क्षेत्र समाविष्ट होगा.

जिला

पूर्व में- जिला उज्जैन एवं प्रस्तावित जिला नागदा.

2. जिला रतलाम (मुख्यालय रतलाम) .

पश्चिम में - जिला प्रतापगढ़ (राजस्थान) .

रतलाम (मुख्यालय रतलाम) .

जिला रतलाम की तहसील आलोट एवं तहसील ताल का सम्पूर्ण क्षेत्र अपवर्जित होगा.

पिपलोदा तहसीलों का सम्पूर्ण क्षेत्र समाविष्ट होगा. जिला रतलाम में तहसील रतलाम शहर, रतलाम ग्रामीण , सैलाना, रावटी, बाजना , जावरा एवं

उत्तर में- जिला मंदसौर दक्षिण में- जिला धार.

3.

जिला नागदा (मुख्यालय नागदा) .

पूर्व में- जिला उज्जैन पश्चिम में- जिला रतलाम उत्तर में जिला मंदसौर एवं जिला झालावाड़ (राजस्थान) .

दक्षिण में- जिला उज्जैन.

जिला नागदा में वर्तमान जिला उज्जैन की तहसील नागदा एवं तहसील खाचरौद तथा वर्तमान जिला रतलाम की तहसील आलोट एवं तहसील ताल का सम्पूर्ण क्षेत्र समाविष्ट होगा.

जा सके. 3. प्रस्तावित परिवर्तन यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से किया जा रहा है कि क्षेत्र का प्रशासन समुचित एवं प्रभावी रूप से किया

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, कलिस्ता कुजूर, अवर सचिव.

6799

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 जुलाई 2023

भाग 1 ]

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, जबलपुर

               जबलपुर, दिनांक 4 जुलाई 2023                         अवकाश से लौटने पर श्रीमती बीना बनर्जी, डिप्टी रजिस्ट्रार
   क्र. A- 3755-दो- 2-38-2022.- श्री पदमेश शाह, अतिरिक्त        (M) (J - III) उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश , जबलपुर निवर्तमान सैट
                                                                (स्थापना) को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.
संचालक, मध्यप्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी, उच्च न्यायालय,
मध्यप्रदेश, जबलपुर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य        अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर
विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक 3- ( ए) 19-03-इक्कीस - ब (एक) ,    से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 1 ) के अंतर्गत दिनांक         प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती बीना बनर्जी, उपरोक्तानुसार
 1 मई 2021 से 30 अप्रैल 2023 तक, दो वर्ष की ब्लाक अवधि           अवकाश पर नहीं जातीं तो डिप्टी रजिस्ट्रार ( M) (J - III) के पद
हेतु तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए               पर कार्यरत रहतीं.
 समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.                        क्र. B -4285-दो-2-68-2022. श्री हरसहाय पटेरिया, डिप्टी
    क्र. A- 3758- दो- 2-32-2023.- श्री संजीव कुमार गुप्ता, रजिस्ट्रार रजिस्ट्रार ( M ) उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , जबलपुर को दिनांक 10
 (सतर्कता) , उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 23 से  से 14 जुलाई 2023 तक पाँच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत
 30 मई 2023 तक के ग्रीष्मकालीन अवकाश के साथ एल. टी. सी.          किया जाता है.
 सुविधा का उपभोग करने के कारण वर्ष 2019 से वर्ष 2023 तक
                                                                    अवकाश से लौटने पर श्री हरसहाय पटेरिया , डिप्टी रजिस्ट्रार
 की ब्लाक अवधि हेतु दस दिवस ( केवल दस दिवस ) के अर्जित
 अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन , विधि और             (M) उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को जबलपुर पुनः
 विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक 3- ( ए) 19-03-       पदस्थापित किया जाता है.
 इक्कीस- ब( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 9 ( 1 -ड)       अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर
 एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक- 3666 - इक्कीस ब ( एक) 2011 ,       से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
 दिनांक 8 अगस्त 2011 में दिए गए निर्देशों के अंतर्गत प्रदान की
                                                                     प्रमाणित किया जाता है कि श्री हरसहाय पटेरिया, उपरोक्तानुसार
 जाती है.                                                         अवकाश पर नहीं जाते तो डिप्टी रजिस्ट्रार ( M ) के पद पर कार्यरत
                जबलपुर, दिनांक 6 जुलाई 2023                       रहते.
     क्र. B-4477- दो-2-26-2010.-श्री प्रमोद कुमार अग्रवाल,                माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
  प्रिंसिपल रजिस्ट्रार ( सतर्कता ) , उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , जबलपुर              यू. एस. दुबे, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी.
 को दिनांक 4 से 11 जून 2023     तक के ग्रीष्मकालीन /सार्वजनिक
  अवकाश के साथ एल . टी. सी. सुविधा का उपभोग करने के कारण
  वर्ष 2019 से वर्ष 2023 तक की ब्लाक अवधि हेतु दस दिवस                          जबलपुर, दिनांक 28 जून 2023
  (केवल दस दिवस ) के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति                क्र. D -2818-दो - 2-13-2010.- श्री अवधेश कुमार गुप्ता, प्रधान
  मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के          न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , डिण्डौरी को दिनांक 10 जून 2023 का
  आदेश क्रमांक 3- ( ए) 19-03 - इक्कीस - ब ( एक ) , दिनांक 15 जून  एक दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही
  2006 के अनुक्रमांक 9 ( 1 -ड) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक-       अवकाश के पश्चात् में दिनांक 11 जून 2023 के सार्वजनिक
  3666- इक्कीस- ब ( एक ) 2011 , दिनांक 8 अगस्त 2011 में दिए       अवकाश के लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
  गए निर्देशों के अंतर्गत प्रदान की जाती है.
                                                                     अवकाश से लौटने पर श्री अवधेश कुमार गुप्ता, प्रधान न्यायाधीश ,
                 जबलपुर, दिनांक 27 जून 2023                       कुटुंब न्यायालय, डिण्डौरी को डिण्डौरी पुनः पदस्थापित किया
                                                                  जाता है.
     क्र. B -4283-दो-2-51-2020.- श्रीमती बीना बनर्जी, डिप्टी
  रजिस्ट्रार ( M ) ( J - III) उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश , जबलपुर निवर्तमान अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर
  सैट ( स्थापना ) को दिनांक 10 से 14 जुलाई 2023 तक, पाँच दिन      से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
  का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के               प्रमाणित किया जाता है कि श्री अवधेश कुमार गुप्ता, उपरोक्तानुसार
   पूर्व में दिनांक 8 एवं 9 जुलाई 2023 के तथा अवकाश के पश्चात्    अवकाश पर नहीं जातें तो    प्रधान न्यायाधीश , के पद पर कार्यरत
  में दिनांक 15 एवं 16 जुलाई 2023 के सार्वजनिक अवकाश का            रहते.
  लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

6800

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 जुलाई 2023

क्र. B -4327-दो -2-38-2020.- श्री अरूण कुमार वर्मा , प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अलीराजपुर को दिनांक 19 से 24 जून 2023 तक, छह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री अरूण कुमार वर्मा, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अलीराजपुर को अलीराजपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है .

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अरूण कुमार वर्मा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .

क्र. D - 2820- दो -2-67-2016.- श्रीमती सुरभि मिश्रा, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , भिण्ड को दिनांक 3 से 8 जुलाई 2023 तक, छह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 2 जुलाई 2023 के एवं पश्चात् में दिनांक 9 जुलाई 2023 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्रीमती सुरभि मिश्रा, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , भिण्ड को भिण्ड पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती सुरभि मिश्रा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जार्ती तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.

जबलपुर, दिनांक 6 जुलाई 2023

क्र. B -4475- दो- 2-21-2019.- श्री लखन लाल गर्ग , प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, भिण्ड को दिनांक 26 मई से 9 जून 2023 तक, कुल पन्द्रह दिन के स्वीकृत ग्रीष्मकालीन अवकाश तथा दिनांक 10 जून 2023 के एक दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश के पूर्व के अनुक्रम में, दिनांक 19 से 25 मई 2023 तक, कुल सात दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .

अवकाश से लौटने पर श्री लखन लाल गर्ग, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , भिण्ड को भिण्ड पुनः पदस्थापित किया जाता है .

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री लखन लाल गर्ग , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .

क्र. D- 2914- दो - 2-50-2015.- श्री सुरेश चन्द्र पाल, प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , पन्ना को दिनांक 10 से 14 जुलाई 2023 तक, पाँच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 9 जुलाई 2023 के एवं अवकाश के पश्चात् में दिनांक 15 एवं 16 जुलाई 2023 के सार्वजनिक अवकाश के लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री सुरेश चन्द्र पाल , प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , पन्ना को पन्ना पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री सुरेश चन्द्र पाल, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. D - 2916-दो- 2-32-2018.- श्री दीपेश कुमार तिवारी , प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, श्योपुर को दिनांक 3 से 8 जुलाई 2023 तक, छह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 2 जुलाई 2023 के तथा अवकाश के पश्चात्में दिनांक 9 जुलाई 2023 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री दीपेश कुमार तिवारी , प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, श्योपुर को श्योपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री दीपेश कुमार तिवारी, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. D - 2918-दो - 2-117-2017 .- श्री संजीव कुमार अग्रवाल , प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , धार को दिनांक 1 से 8 जुलाई 2023 तक, आठ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 9 जुलाई 2023 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है .

अवकाश से लौटने पर श्री संजीव कुमार अग्रवाल, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , धार को धार पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री संजीव कुमार अग्रवाल , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

भाग 1 ]

6801

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 जुलाई 2023

जबलपुर, दिनांक 7 जुलाई 2023

क्र. D- 2947- दो - 3-420-80- भाग- बारह.- श्री राम प्रकाश मिश्रा, सेवानिवृत्त अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश ( जिला एवं सत्र न्यायाधीश ) , कुटुंब न्यायालय, जबलपुर को सेवानिवृत्ति दिनाक 31 अक्टूबर 2020 को पूर्व के प्रचलित नियमों के अनुसार स्वीकृत अवकाश नगदीकरण रजिस्ट्री आदेश क्रमांक सी-3379 , दिनांक 10 दिसम्बर 2020 निरस्त किया जाता है .

क्र. B -4539-दो- 2-59-2016 .- श्री अरूण कुमार सिंह, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सागर को दिनांक 3 से 5 अगस्त 2023 तक, तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 6 अगस्त 2023 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री अरूण कुमार सिंह , प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सागर को सागर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अरूण कुमार सिंह , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. D -2949-दो-3-420-80- भाग- बारह.- श्री राम प्रकाश मिश्रा, सेवानिवृत्त अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश ( जिला एवं सत्र न्यायाधीश ) कुटुंब न्यायालय , जबलपुर को मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के पत्र क्रमांक 3487-इक्कीस ब( एक ) - 2023, दिनांक 26 अप्रैल 2023 के संलग्न प्राप्त आर्डर शीट अवर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग , भोपाल द्वारा अनुमोदित अखिल भारतीय सेवायें ( अवकाश ) नियम, 1955 के नियम -20ए के अनुसार श्री मिश्रा की सेवानिवृत्ति दिनांक 30 नवम्बर 2020 को निम्नानुसार अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

1. अर्जित अवकाश अर्द्धवेतन अवकाश 272 28

योग : 300 दिवस

2. उक्त अवकाश के वेतन के समतुल्य राशि की गणना निम्नानुसार की जावेगी:-

क्र. B -4543-दो- 2-42-2022.- श्रीमती मेरी मारग्रेट फ्रांसिस डेविड, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , मण्डलेश्वर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक 3- ( ए) 19-03- इक्कीस ब ( एक) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12( 1 ) के अंतर्गत दिनांक 21 जून 2020 से 20 जून 2022 तक, दो वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है .

(i) अर्जित अवकाश के एवज में भुगतान = 272 दिवस का पूर्ण अवकाश वेतन.

(ii) सेवानिवृत्ति की तिथि को आधा अवकाश वेतन अनुज्ञेय महंगाई भत्ता

अर्द्धवेतनिक अवकाश के एवज में नगद भुगतान. = 30 X 28

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार, यू. एस. दुबे , विशेष कर्तव्यवस्थ अधिकारी .

क्र. D-2945-दो- 3-420-80- भाग- बारह .- सुश्री साधना माहेश्वरी, सेवानिवृत्त प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , श्योपुर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश फा. 195 - इक्कीस- ब( एक) -2018, दिनांक 31 मार्च 2018 , समसंख्यक पत्र क्रमांक 4346- इक्कीस- ब ( एक ) -2018 , दिनांक 19 सितम्बर 2018 , समसंख्यक आदेश क्रमांक 3 ( ए) 19-03- इक्कीस- ब( एक) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12( 3 ) , मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग मंत्रालय, भोपाल के संशोधित ज्ञापन क्रमांक- एफ 6-1-2018- नियम- चार, दिनांक 8 मार्च 2019 के अनुसार सुश्री माहेश्वरी की सेवानिवृत्ति दिनांक 28 फरवरी 2023 को निम्नानुसार अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , खण्डपीठ इन्दौर इन्दौर , दिनांक 4 जुलाई 2023 1. अर्जित अवकाश अर्द्धवेतन अवकाश 175 125 योग : 300 दिवस

2. उक्त अवकाश के वेतन के समतुल्य राशि की गणना निम्नानुसार की जावेगी:-

क्र. अवकाश- 1001.- श्री अखिल कुमार वर्मा , डिप्टी कन्ट्रोलर, अकाउंट्स, मध्यप्रदेश, उच्च न्यायालय, खण्डपीठ इन्दौर को दिनांक 21 से 24 जून 2023 तक, चार दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पश्चात् दिनांक 25 जून 2023 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है .

(i ) अर्जित अवकाश के एवज में भुगतान 175 दिवस का पूर्ण अवकाश वेतन.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

(ii) सेवानिवृत्ति की तिथि को आधा अवकाश वेतन अनुज्ञेय+ महंगाई भत्ता

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अखिल कुमार वर्मा, यदि उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो डिप्टी कन्ट्रोलर, अकाउंट्स, के पद पर कार्यरत रहते.

अर्द्धवेतनिक अवकाश के एवज में नगद भुगतान. = X 125 30

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार, अजय प्रकाश मिश्र , प्रिंसिपल रजिस्ट्रार .

6802

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 जुलाई 2023

[भाग 1

मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, खण्डपीठ , ग्वालियर

ग्वालियर , दिनांक 14 जुलाई 2023

क्र. 2817- स्था .- 2023 .- श्री प्रशांत पी. गाड़े, डिप्टी रजिस्ट्रार ( एम ) , मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय , खण्डपीठ, ग्वालियर को दिनांक 19 जून से 7 जुलाई 2023 तक, कुल उन्नीस दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 17 व 18 जून 2023 एवं अंत में दिनांक 8 व 9 जुलाई 2023 का सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री प्रशांत पी . गाड़े, डिप्टी रजिस्ट्रार ( एम ) , मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, खण्डपीठ, ग्वालियर को पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री प्रशांत पी. गाड़े , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो डिप्टी रजिस्ट्रार ( M ) के पद पर कार्यरत रहते .

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार, अखिलेश कुमार मिश्र, प्रिंसिपल रजिस्ट्रार.

उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर

जबलपुर , दिनांक 24 नवम्बर 2022

क्र. C- 5957.- उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश की स्थापना पर कार्यरत निम्नलिखित सीनियर ज्यूडीशियल असिस्टेंट की पदोन्नति एडमिनिस्ट्रेटिव आफिसर (न्यायिक ) के पद पर, वेतनमान वेतनबैंड रुपये 9300+ 34800+ ग्रेड पे रुपये 4800 ) ( 7वें वेतनमान में लेवल 11 पे मेट्रीक्स 49100-155800 ) में, अस्थायी एवं स्थानापन्न रूप से, आगामी आदेशपर्यन्त , कॉलम नंबर ( 3 ) पर दर्शाई गई स्थापना पर इस शर्त के साथ की जाती है कि वे आदेश जारी होने के दिनांक से 15 दिवस के अन्दर पदोन्नत पदस्थापना पर अनिवार्य रूप से कार्यभार ग्रहण करें:-

क्र.

नाम एवं स्थान

(1)

(2)

1

श्री विश्वास जोशी,

सीनि. ज्युडि. असि. , खण्डपीठ ग्वालियर.

2

श्री अजय कुमार श्रीवास्तव , सीनि. ज्युडि. असि. , खण्डपीठ ग्वालियर.

3

श्री एन. के. हत्तीमारे , सीनि. ज्युडि. असि. , खण्डपीठ इन्दौर.

4

श्री प्रवीण नारायण ताम्बोली,

सीनि. ज्युडि. असि. , मुख्यपीठ जबलपुर.

5

श्री विजय कुमार परदेशी ,

सीनि. ज्युडि. असि. , मुख्यपीठ जबलपुर.

6

श्री संजय चित्रकार, सीनि. ज्युडि. असि. , खण्डपीठ इन्दौर.

टीप

पदोन्नति पर पदस्थापना का स्थान (3)

खण्डपीठ ग्वालियर

(4) रिक्त पद पर

खण्डपीठ ग्वालियर

पारिणामिक रिक्त पद पर

खण्डपीठ इन्दौर

रिक्त पद पर

पारिणामिक रिक्त पद पर मुख्यपीठ जबलपुर

पारिणामिक रिक्त पद पर मुख्यपीठ जबलपुर

रिक्त पद पर खण्डपीठ इन्दौर भाग 1 ]

6803

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 जुलाई 2023

(2)

(1)

7              श्री विजय कुमार पवार,
              सीनि. ज्युडि. असि. , खण्डपीठ इन्दौर.
8             श्री प्रमोद कुमार चतुर्वेदी,
              सीनि. ज्युडि. असि. , मुख्यपीठ जबलपुर.
9              श्री चंद्रकान्त पुरंदरे,
              सीनि. ज्युडि. असि. , खण्डपीठ ग्वालियर.
10            श्री विनोद कुमार त्रिपाठी,
              सीनि. ज्युडि. असि. , मुख्यपीठ जबलपुर .
11            श्री प्रीति गाड़े,
              सीनि. ज्युडि. असि. , खण्डपीठ ग्वालियर.
12             श्री नंदलाल सिंह,
              सीनि. ज्युडि. असि. , मुख्यपीठ जबलपुर.
13             श्री एच. पी. अग्रवाल,
              सीनि. ज्युडि. असि. , खण्डपीठ ग्वालियर.

(4)

(3)

 खण्डपीठ इन्दौर           पारिणामिक रिक्त पद पर
मुख्यपीठ जबलपुर           पारिणामिक रिक्त पद पर
 खण्डपीठ इन्दौर           पारिणामिक रिक्त पद पर
मुख्यपीठ जबलपुर           पारिणामिक रिक्त पद पर
मुख्यपीठ जबलपुर           पारिणामिक रिक्त पद पर
मुख्यपीठ जबलपुर           पारिणामिक रिक्त पद पर
मुख्यपीठ जबलपुर           पारिणामिक रिक्त पद पर

रामकुमार चौबे , रजिस्ट्रार जनरल .

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 28 July 2023. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2023-07-28.30.Ordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2023-07-28.30.Ordinary.