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Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

Madhya Pradesh Gazette, No. 31, Part Part 1, 04 August 2023

Published 04 August 2023

Type
Ordinary
Gazette no.
31
Part
Part 1
Identifier
in.gazette.madhya.2023-08-04.31.Ordinary
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

मध्यप्रदेश

शासन

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सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 31 ]

भोपाल , शुक्रवार, दिनांक 4 अगस्त 2023- श्रावण 13, शक 1945

विषय-सूची

भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश , ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4 ) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6 ) निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.

(2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.- (क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, ( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद्में पुरःस्थापित विधेयक,

(ख) ( 1 ) अध्यादेश, ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम,

(3) संसद्के अधिनियम,

(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल भोपाल, दिनांक 24 जुलाई 2023

क्र. एफ5-18-2021 - एक ( 1 ) .- माननीया न्यायाधिपति, श्रीमती सुनीता यादव, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय , जबलपुर का ओ. एस. डी.- कम-पी. पी. एस. , उच्च न्यायालय , जबलपुर से प्राप्त प्रस्ताव क्रमांक बी-4279- (दो -1-11-2021 ) दिनांक 27 जून 2023 के अनुक्रम में, दिनांक 1 से 5 जून 2023 तक के ग्रीष्मकालीन/सार्वजनिक अवकाश केसाथ एल. टी. सी. का उपभोग करने के कारण भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय , नई दिल्ली के ज्ञापन क्रमांक एफ क्र. 31011-4-2008 -Estt (ए) , दिनांक 23 सितम्बर, 2008 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत दस दिवस के पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति उच्च न्यायालय, न्यायाधीश ( वेतन और सेवा शर्त) अधिनियम, 1954 की धारा 13 के अन्तर्गत प्रदान की जाती है.

अवकाश नगदीकरण का यह चतुर्थ अवसर है.

क्र. एफ 5-24-2021 - एक ( 1 ) .-माननीय न्यायाधिपति, श्री अरूण कुमार शर्मा , उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , जबलपुर का ओ. एस. डी.-कम- पी. पी. एस. , उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, जबलपुर से प्राप्त प्रस्ताव क्रमांक ए- 3514-(दो-1-22-2021 ) दिनांक 23 जून 2023के अनुक्रम में, दिनांक 17 से 18 अप्रैल 2023 तक, दो दिन के पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश की स्वीकृति, उच्च न्यायालय न्यायाधीश ( सेवा शर्त ) अधिनियम, 1954 की धारा 13 के अन्तर्गत प्रदान की जाती है.

6805

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2023.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अगस्त 2023

6806

(4 ) श्रीमती दीपिका सूरी , भापुसे, द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कण्डिका ( 2 ) में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्रीमती दीपिका सूरी , भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्वमिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती दीपिका सूरी, भापुसे, अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर बनी रहतीं.

क्र. एफ- 3-6-0006-2023- जीएडी- 1-01 ( जीएडी) .-माननीया न्यायाधिपति, श्री सुजाय पॉल, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय , जबलपुर का ओ. एस. डी.- कम- पी. पी. एस. , उच्च न्यायालय जबलपुर से प्राप्त प्रस्ताव क्रमांक ए- 3516-(दो- 1-3-16 ), दिनांक 23 जून 2023 के अनुक्रम में, दिनांक 22 मई से 2 जून 2023 तक के ग्रीष्मकालीन अवकाश के साथ एल . टी. सी. का उपभोग करने के कारण भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय , नई दिल्ली के ज्ञापन क्रमांक एफ क्र. 31011-4-2008 -Estt ( ए) , दिनांक 23 सितम्बर, 2008 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत दस दिवस के पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति उच्च न्यायालय, न्यायाधीश ( वेतन और सेवा शर्त ) अधिनियम, 1954 की धारा 13 के अन्तर्गत प्रदान की जाती है.

अवकाश नगदीकरण का यह द्वितीय अवसर है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, रंजना पाटने, उपसचिव.

क्र. एफ 1-98-2018- ब- 2- दो. राज्य शासन, एतद्द्वारा , श्रीमती अनुराधा शंकर, भापुसे, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, प्रशिक्षण , पुलिस मुख्यालय , भोपाल को दिनांक 31 जुलाई से 4 अगस्त 2023 तक, पाँच दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 29-30 जुलाई 2023 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ उक्त अवकाश अवधि में बैंकाक ( थाईलैण्ड) की निजी विदेश यात्रा ( Ex India Leave ) निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान करता है : -

1. विदेश में स्वास्थ्य/चिकित्सा आदि पर होने वाला किसी भी प्रकार का व्यय राज्य शासन द्वारा वहन नहीं किया जावेगा .

गृह विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपाल भोपाल, दिनांक 24 जुलाई 2023

2. विदेश में शासकीय अथवा किसी निजी संस्था का आतिथ्य स्वीकार नहीं करेंगे.

3. विदेश में कोई Assignment नहीं लेंगे .

(2 ) श्रीमती अनुराधा शंकर, भापुसे, के अवकाश अवधि में उनका कार्य प्रभार डॉ. अशोक अवस्थी, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक, शिकायत , पु. मु. , भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ- साथ सम्पादित किया जावेगा.

क्र. एफ 1-37-2019- ब- 2- दो. राज्य शासन , एतद्वारा , श्रीमती दीपिका सूरी, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक ( प्रशासन) , पु. मु. , भोपाल को दिनांक 7 से 11 अगस्त 2023 तक पाँच दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 06 व 12-13 अगस्त 2023 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ परिवार सहित इन्डोनेशिया की एवं दिनांक 23 अक्टूबर से 10 नवम्बर 2023 तक उन्नीस दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 21-22 अक्टूबर व 11 नवम्बर 2023 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ अकेले यू. एस. ए. ( बोस्टन ) की निजी विदेश यात्रा ( Ex India Leave ) निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान करता है :-

(3) अवकाश से लौटने पर श्रीमती अनुराधा शंकर, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, प्रशिक्षण, पु. मु. , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

1. विदेश में स्वास्थ्य/चिकित्सा आदि पर होने वाला किसी भी प्रकार का व्यय राज्य शासन द्वारा वहन नहीं किया जावेगा .

2. विदेश में शासकीय अथवा किसी निजी संस्था का आतिथ्य स्वीकार नहीं करेंगे.

(4) श्रीमती अनुराधा शंकर , भापुसे, द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कण्डिका ( 2 ) में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे .

3. विदेश में कोई Assignment नहीं लेंगे.

(5 ) अवकाशकाल में श्रीमती अनुराधा शंकर , भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(2 ) श्रीमती दीपिका सूरी, भापुसे, के अवकाश अवधि में उनका कार्य प्रभार श्रीमती रूचिवर्धन मिश्र, भापुसे , पुलिस उप महानिरीक्षक, प्रशासन, पु. मु. , भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ- साथ सम्पादित किया जावेगा.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती अनुराधा शंकर, भापुसे, अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर बनी रहतीं.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अन्नू भलावी, अवर सचिव.

(3) अवकाश से लौटने पर श्रीमती दीपिका सूरी , भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पुलिस महानिरीक्षक ( प्रशासन ) , पु. मु. , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

6807

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अगस्त 2023

भाग 1 ]

विधि और विधायी कार्य विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल , दिनांक 26 जुलाई 2023

पंजी. क्र. 3668-2023- इक्कीस ब ( एक) .- राज्य शासन, उच्च न्यायालय, जबलपुर की अनुशंसा अनुसार प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ न्यायिक सेवा के अधिकारी श्रीमती निधि निलेश श्रीवास्तव , पीठासीन अधिकारी , श्रम न्यायालय, इंदौर का स्थानांतरण नियमित न्यायालय 16वें व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड इंदौर - रिक्त नवीन न्यायालय में किये जाने के फलस्वरूप उनकी सेवाएं प्रतिनियुक्ति से वापस लेकर, एतद्वारा, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर को सौंपता है.

फा. क्र. 3871-2023- इक्कीस- ब( एक) .- राज्य शासन , एतद्वारा , मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर श्री संजय चौहान , जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, मेहगांव जिला भिण्ड को, उनके आवेदन दिनांक 25 अप्रैल व 20 जून 2023 के फलस्वरूप , ऑल इण्डिया सर्विसेज ( डेथ- कम- रिटायरमेण्ट बेनिफिट्स, रूल्स 1958 के नियम 16( 2) सहपठित मध्यप्रदेश डिस्ट्रिक्ट एवं सेशन जजेस ( डेथ - कम- रिटायरमेण्ट बेनिफिट्स ) रूल्स , 1964 में वर्णित प्रावधानों के अंतर्गत दिनांक 31 जुलाई 2023 से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्वीकृत करता है.

भोपाल, दिनांक 20 जुलाई 2023

फा. क्र. 3701 - इक्कीस - ब( एक) -2023.- राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 ( 2008 का 34 ) की धारा 22 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के परामर्श से एतद्वारा , इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक ब ( 1 ) 3476-2013 , दिनांक 11 सितम्बर, 2013 जो मध्यप्रदेश राजपत्र भाग - एक में दिनांक 20 सितम्बर, 2013 में प्रकाशित हुई थी, निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्ः-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, अनुक्रमांक 2 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्

सारणी

जिले का नाम

क्र.

(2)

(1)

" 2.

बड़वानी

विशेष न्यायाधीश का नाम तथा पदनाम

(3)

श्रीमती संध्या मनोज श्रीवास्तव , तृतीय जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , बड़वानी. ".

2. यह संशोधन उस तारीख से प्रवृत्त होगा जिसको कि इस अधिसूचना में यथाविनिर्दिष्ट न्यायाधीश उक्त न्यायालय में अपने पद का कार्यभार ग्रहण करें.

F. No. 3701 - XXI- ( B - I ) -2023 . In exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) of Section 22 of the National Investigation Agency Act , 2008 (34 of 2008 ) , the State Government in consultation with the High Court of Madhya Pradesh hereby , makes the following amendment in this department's Notification F - No. B ( 1 ) 3476-2013, dated 11th September, 2013 , which was published in the Madhya Pradesh Gazette , Part - 1 , dated 20th September, 2013, Namely :-

AMENDMENT

In the said notification , in the Table, for serial number 2 and entries relating thereto , the following serial number and entries relating thereto shall be substituted, namely :-

TABLE

S. No.

Name of District (2)

(1)

Barwani

"2.

Name and Designation of Special Judge (3)

Smt. Sandhya Manoj Shrivastava , IIIrd District and Additional Sessions Judge , Barwani . " .

2. This amendment shall come into force from the date on which the judge as specified in this notification assumes the charge of her office in the said Court .

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 अगस्त 2023

6808

भोपाल, दिनांक 24 जुलाई 2023

फा. क्र . 3704 - इक्कीस - ब( एक) -2023 .- राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 ( 2008 का 34 ) की धारा 22 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के परामर्श से एतद्वारा , इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक ब ( 1 ) 3476-2013, दिनांक 11 सितम्बर 2013 जो मध्यप्रदेश राजपत्र , भाग - एक में दिनांक 20 सितम्बर , 2013 में प्रकाशित हुई थी, निम्नलिखित और संशोधन करता है, अर्थात्ः-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, अनुक्रमांक 16 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्:-

सारणी

विशेष न्यायाधीश का नाम तथा पदनाम जिले का नाम

क्र.

(3)

(2)

(1)

"16.

नर्मदापुरम

श्री सिराज अली , प्रथम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश, नर्मदापुरम." .

2. यह संशोधन उस तारीख से प्रवृत्त होंगे जिसको कि इस अधिसूचना में यथाविनिर्दिष्ट न्यायाधीश उक्त न्यायालय में अपने पद का कार्यभार ग्रहण करें.

F. No. 3704 - XXI- ( B - I ) -2023 . In exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) of Section 22 of the National Investigation Agency Act , 2008 (34 of 2008 ) , the State Government in consultation with the High Court of Madhya Pradesh hereby, makes the following further amendments in this department's notification F- No . B ( 1 ) 3476- 2013 , dated 11th September, 2013 , which was published in the Madhya Pradesh Gazette , Part - I , dated 20th September , 2013 , namely :-

AMENDMENT

In the said notification , in the Table, for serial number 16 and entries relating thereto , the following serial numbers and entry relating thereto shall be substituted, namely : -

TABLE

Name of District

S. No.

Name and Designation of Special Judge (3)

(2)

(1)

Narmadapuram

" 16 .

Shri Siraj Ali , IInd Additional Judge to the Court of I District and Additional Sessions Judge , Narmadapuram " .

2. This amendment shall come into force from the date on which the judge as specified in this notification assumes the charge of his office in the said Court .

भोपाल , दिनांक 1 अगस्त 2023

फा. क्र. 3252-2023 - इक्कीस - ब ( दो ) .- राज्य शासन, एतद्वारा, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( 1974 का 2 ) की धारा 24 की उपधारा ( 8 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश राज्य में वर्तमान अथवा भूतपूर्व संसद सदस्यों और विधान सभा सदस्यों के विरुद्ध संस्थित आपराधिक प्रकरणों में मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा यथा पदाभिहित विशेष न्यायालयों के समक्ष अभियोजन की कार्यवाही करने हेतु उप संचालक, लोक अभियोजन, जिला लोक अभियोजन अधिकारी , अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी तथा 10 वर्ष से अनिम्न या उससे अधिक सेवा का अनुभव वाले सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी को संसद सदस्यों/विधान सभा सदस्यों के आपराधिक मामलों के विचारण हेतु विशेष लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त करता है. उपरोक्त नियुक्त किये गये विशेष लोक अभियोजक के मध्य कार्य का आवंटन इस आदेश के अध्यधीन रहते हुए, संचालक, लोक अभियोजन, मध्यप्रदेश द्वारा किया जाएगा .

भाग 1 ]

6809

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अगस्त 2023

F. No. 3252-2023 -XXI - B (2 ) .- " In exercise of the powers conferred by sub- section ( 8 ) of Section 24 of the Code of Criminal Procedure , 1973 ( 2 of 1974) , the State Government , hereby, appoints Deputy Director, Public Prosecution , District Public Prosecution Officer , Additional District Public Prosecution Officer and such Assistant District Public Prosecution Officer who has service experience of not less than 10 years or more , as Special Public Prosecutor to proceed prosecution before the Special Courts as designated by the High Court of Madhya Pradesh for trial of criminal cases instituted against the present or former Member of Parliament or Member of Legislative Assembly in the State of Madhya Pradesh . Allocation of work amongst the Special Public Prosecutors appointed supra shall be done by the Director, Public Prosecution , Madhya Pradesh subject to this order. " .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बिनोद कुमार द्विवेदी, प्रमुख सचिव.

भोपाल , दिनांक 26 जुलाई 2023

पंजी क्र. 3175-2023- इक्कीस - ब ( दो ) .- राज्य शासन , एतद्वारा , जिला मुख्यालय, इन्दौर में विभागीय आदेश दिनांक 17 अक्टूबर 1997 द्वारा नियुक्त नोटरी श्री चंद्रसिंह पटेल का निधन होने के कारण उक्त नोटरी का नाम शासन द्वारा संधारित नोटरी पंजी से विलोपित करता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, विकास भटेले , अपर सचिव.

नगरीय विकास एवं आवास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 26 जुलाई 2023

क्र. - यूडीएच- 3-0137-2023 - अठारह - 5.- मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम ( संशोधित ) 1973 ( क्रमांक-1 सन् 2012 ) , की धारा 23 " क " की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, वि.क.अ. सह-आयुक्त-सह- संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश , भोपाल की सूचना क्रमांक 3432- टी.सी. - 108-मुरैना उपां-नग्रानि-2022, भोपाल, दिनांक 24 अगस्त 2023 द्वारा प्रस्तावित किये गये अनुसार प्रवर्तित मुरैना विकास योजना, 2035 में निम्नानुसार उपांतरण की पुष्टि करती है. उपांतरण ब्यौरे एवं शर्तें निम्नानुसार है:-

अनुसूची

क्र.

खसरा क्रमांक ग्राम / तहसील एवं जिला

(3) (1)

(2)

703 1

704 ग्राम बड़ोखर, तहसील मुरैना नगर , जिला मुरैना .

705/1

705/2

706

707

708

709

710

711

712

713

714

715

विकास

उपांतरण क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

पश्चात् प्रस्तावित

योजना में निर्दिष्ट

भू-उपयोग

भू-उपयोग (4)

(5)

(6) 0.3550

सार्वजनिक

0.0310

एवं अर्ध

वाणिज्यिक एवं मार्ग.

0.0160

सार्वजनिक

0.3390

एवं मार्ग.

0.1880

0.0310

0.0100

0.1460

0.0210

0.1050

0.3760

0.0730

0.0310

0.0730 [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अगस्त 2023

6810

(3)

(2)

(1)

716

717

718

719

720

721

722

723

724

योग

नोट.-

(5)

(6) (4)

0.0100

0.0310

0.0940

0.0100

0.0630

0.0520

0.0210

0.0310

0.0210

2.1280

1. भूमि के उत्तर दिशा स्थित विद्यमान वर्तमान Kailaras मार्ग की प्रस्तावित चौड़ाई 45.00 मीटर निर्दिष्ट है. अतः मार्ग मध्य से 22.50 मीटर भूमि मार्ग विस्तार हेतु सुरक्षित रखना आवश्यक होगा.

2. स्थल पर स्थित वृक्षों को यथासंभव यथास्थिति में रखा जाना आवश्यक होगा एवं वृक्षों को हटाने की दशा में संबंधित विभाग से अनुमति अनिवार्य होगी.

3. उपरोक्त उपांतरण मुरैना विकास योजना, 2035 का एकीकृत भाग होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. के. कार्तिकेय, उपसचिव.

तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 4/5 जुलाई 2023

क्र. 1623-1324696-2023 - बयालीस - 2.- विभागीय आदेश क्रमांक 1391-1324696-2023-42-2, दिनांक 8 जून 2023 के द्वारा " मध्यप्रदेश कुशवाहा समाज कल्याण बोर्ड " का गठन किया गया है. उक्त आदेश में " मध्यप्रदेश कुशवाहा समाज कल्याण बोर्ड " के स्थान पर 'मध्यप्रदेश कुश समाज कल्याण बोर्ड " पढ़ा जाये. शेष शर्तें यथावत् रहेंगी .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मनु श्रीवास्तव, अपर मुख्य सचिव.

श्रम विभाग

मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 28 जुलाई 2023

क्र. 1135-358-2020 - ए- सोलह.- राज्य सरकार, एतद्वारा , मध्यप्रदेश राज्य प्रवासी श्रमिक आयोग के गठन संबंधी मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण ) , दिनांक 4 अगस्त , 2020 में प्रकाशित अधिसूचना क्रमांक 600-358-2020- ए- सोलह, दिनांक 29 जुलाई, 2020 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, कंडिका 2 की उप कंडिका ( ख ) के स्थान पर, निम्नलिखित उप - कंडिका स्थापित की जाए, अर्थात्:-

" (ख) " प्रवासी श्रमिक " से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश के ऐसे मूल निवासी जो अन्य राज्य में श्रमिक के रूप में कार्य कर रहे थे तथा 1 मार्च 2020 या उसके बाद मध्यप्रदेश राज्य में वापस लौटे हैं एवं जो वर्तमान में राज्य के अन्य जिलों या अन्य राज्यों में श्रमिक के रूप में कार्य की तलाश में गए हैं तथा नियमित रूप से कार्य के लिए प्रवास पर आते- जाते हैं. "

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, वीरेन्द्र कुमार सिंह, उपसचिव.

6811 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अगस्त 2023

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय , कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी , जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश

खण्डवा, दिनांक 20 जुलाई 2023

क्र. 199-2023 -न्या. लि. - 11225.-कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग , खण्डवा संभाग ने उनके पत्र क्रमांक 2891- तशा-मार्ग- नवीनघाट-2023 , खण्डवा, दिनांक 19 जुलाई 2023 द्वारा लेख किया गया कि लोक निर्माण विभाग , संभाग खण्डवा अंतर्गत ओंकारेश्वर , जिला खण्डवा में मध्यप्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा स्थापित की जा रही आदि गुरू शंकराचार्य प्रतिमा स्थल पहुंचने हेतु लोक निर्माण विभाग द्वारा नवीन घाट पहुंच मार्ग लंबाई 1.47 कि. मी. एवं अस्थायी रपटे तक पहुंच मार्ग लंबाई 0.30 कि. मी. का निर्माण कार्य किया जा रहा है. वर्तमान में उक्त मार्ग पर से ही संपूर्ण यातायात गुजर रहा है. जिस कारण मार्ग का निर्माण कार्य करने में कठिनाई उत्पन्न हो रही है एवं निर्माणाधीन मार्ग पर से यातायात गुजरने के कारण मार्ग की गुणवत्ता पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की पूर्ण संभावना है.

उक्त मार्ग का निर्माण कार्य तीव्र गति से कराया जाकर समयसीमा में कराया जाना है. परन्तु उक्त मार्ग से निरंतर यातायात गुजर रहा है. अतः उक्त मार्ग पर से गुजरने वाले यातायात को पुराने बस स्टेण्ड से होते हुए अभय घाट की ओर डायवर्ट कर गुजरने हेतु आदेश प्रदान किये जाने का लेख किया गया है .

2. उपरोक्त तथ्यों के मद्देनजर मैं संतुष्ट हूं कि सार्वजनिक सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए मार्ग डायर्वट किया जाना युक्ति- युक्त होगा. अतएव केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 115 तथा केन्द्रीय मोटरयान नियम, 1994 के नियम 215 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए मैं अनूप कुमार सिंह, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला खण्डवा निम्नांकित यह आदेश देता हूं कि :-

वर्तमान मार्ग नये बस स्टेण्ड से शमशान घाट तक को प्रस्तावनुसार परिवर्तित कर पुराने बस स्टेण्ड से जे. पी. चौक, अभय घाट से शमशान घाट की ओर डायवर्ट ( परिवर्तित ) किया जाता है. केवल निर्माणाधीन मार्ग से प्रतिमा निर्माण से संबंधी सामग्री के गुजरने की अनुमति प्रदान की जाती है.

यह आदेश दिनांक 20 जुलाई 2023 से कार्य समाप्ति की अवधि तक के लिये पेरा 2 ( 1 ) के अनुसार प्रभावशीन होगा.

अनूप कुमार सिंह , कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी.

कार्यालय , अनुविभागीय अधिकारी , बल्देवगढ़ , जिला टीकमगढ़ , मध्यप्रदेश

टीकमगढ़ , दिनांक 23 जून 2023

क्र. 849 - रीडर - एसडीएम -2023 .- प्रमुख राजस्व आयुक्त महोदय , मध्यप्रदेश , भोपाल के पत्र क्रमांक- पी.आर.सी. आई.टी. - 04-0013- 2021- आई. टी. सेल- पी.आर.सी.- 2717 , दिनांक 28 अप्रैल 2023 के द्वारा राज्य शासन को भू- अर्जन हेतु प्रस्तुत की जाने वाली समस्त परियोजना के आवेदन पत्रों को RCMS पोर्टल पर LAMS (Land Acquisition Management System) में ऑनलाईन दर्ज किये जाने एवं निर्धारित समय सीमा अनुसार चरणबद्ध रूप से निराकरण किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है .

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, टीकमगढ़ के पत्र क्रमांक- 821- भू-अर्जन-2023, दिनांक 26 मई 2023 के द्वारा सुजानपुरा खास, राजनगर , देवीनगर, तहसील बल्देवगढ़ के भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही समाप्त कर नवीन दिशा निर्देशों के अनुसार किया जाना प्रतिवेदित किया गया है .

अतः, ग्राम सुजानपुरा खास, राजनगर, देवीनगर, तहसील बल्देवगढ़ के भूमि अधिग्रहण की प्रचलित कार्यवाही समाप्त की जाती है. उक्त आदेश तत्काल प्रभावशील होगा .

बीरेन्द्र सोलंकी, अनुविभागीय अधिकारी.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अगस्त 2023

6812

राजस्व विभाग

कार्यालय , सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , तहसील सरदारपुर, जिला धार, मध्यप्रदेश

सरदारपुर, दिनांक 19 जुलाई 2023

प्ररूप "ख "

[नियम-5 का उपनियम (2) देखिए ]

पत्र क्र. - 2956-भू-अर्जन- री - 1-2023- रा.प्र.क्र.0015- अ- 82-2022-23.- अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा- झाबुआ- पेटलावद थांदला- सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत पम्प हाऊस क्रमांक-4 से डी.सी. - 2 तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर एवं डी.सी.-2 से बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईप नहर डी.एम.- 01 , 02, 05, 06 एवं 07 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम- मिण्डा, प.ह.नं. -83, तहसील सरदारपुर, जिला धार, मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30 , मनावर, जिला धार (म.प्र. ) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए.

और, अतएव , राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम , 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में, वर्णित भूमि में हितबद्ध है , उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है , इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , सरदारपुर, जिला धार, मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा:-

अनुसूची

खसरा

तहसील

जिला

क्रमांक

ग्राम/पटवारी हल्काक्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

0.005

1052

धार

सरदारपुर

ग्राम-मिण्डा, प.ह.नं.-83

0.030

1040

0.065

1053

0.135

1051

0.020

1025

0.053

1026

0.096

1027 6813

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अगस्त 2023

भाग 1 ]

(5) (2)

(3)

(4)

(1 )

0.008

1037/2

धार

सरदारपुर

ग्राम-मिण्डा,

प.ह.नं.-83

0.045

1037/3

0.068

1038/2

0.038

993

0.015

972

971

0.033

0.048

975

966

0.040

0.010

965/1

0.035

948/1

0.035

940/3

943

0.005

0.070

940/2

0.020

950/1

0.015

950/2

0.015

950/3

0.015

950/4

0.013

950/5

0.015

950/6

0.028

916/1

519

0.132

0.102

505/2

0.013

504

0.040

455/1

0.010

520

0.048

1151

0.010

523 6814

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अगस्त 2023

[ भाग 1

(3)

(4)

(1)

(2)

(5 )

0.036 धार

524/2

सरदारपुर

ग्राम-मिण्डा,

प.ह.नं.-83

526

0.016

527

0.076

681

0.028

0.006

772/2

0.035

477/1

0.010

915/2

0.009

915/1

0.013

916/2

921

0.041

919

0.040

924

0.020

925

0.012

0.015

911/2

0.056

1153/4

926

0.034

0.035

927/1

0.013

911/4

0.080

1144

0.028

1145/2

0.017

688/1

0.035

1145/1

1146

0.006

0.025

1149

0.013

1150/1

0.035

1174/1/2

1170

0.030

1176

0.035

1175

0.025 6815

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अगस्त 2023

भाग 1 ]

 (1)            (2)             (3)                 (4)               (5)
धार                         ग्राम-मिण्डा,         1174/2             0.039
              सरदारपुर
                             प.ह.नं.-83
                                                  1197/1             0.099
                                                  1199/1             0.050
                                                  442/1              0.067
                                                  442/2              0.018
                                                  509                0.104
                                                  1206/2             0.010
                                                  1206/1             0,045
                                                  508                0.058
                                                  507/1
                                                  506/1/1            0.030
                                                  505/1               0.040
                                                  522                 0.048
                                                  698                 0.031
                                                  688/2              0,.021
                                                  495/2               0.090
                                                  761/2              0.006
                                                  496/1               0.035
                                                  496/3/1             0.043
                                                  496/3/2             0.077
                                                  497                0.010
                                                  498/2              0,028
                                                  498/1               0.021
                                                  499                 0.031
                                                  469/1               0.043
                                                  420                 0.016
                                                   468                0.027
                                                  433/2               0.023
                                                  449/1               0.023

6816

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अगस्त 2023

[ भाग 1

(1 )

(2)

(3)

(4)

(5) धार

0.036

459/1

सरदारपुर

ग्राम-मिण्डा,

प.ह.नं.-83

0.039

442/3

440

0.013

0.006

439/2

438

0.004

0.020

500/1

466

0.040

467

0.013

0.046

465/2

0.030

412/2

0.043

459/2

0.030

458/1

0.058

455/2

521

0.039

0.015

503/4

0.050

507/2

0.054

1198/2

1173

0.047

0.030

1174/1/1

0.037

1150/2

0.010

1153/1

0.018

1152

0.020

316/2

0.014

315/2

0.026

524/1/2

0.026

524/1/1

549

0.024

0.010

567/1

0.038

550/2 6817

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अगस्त 2023

भाग 1 ]

(2)

(1)

(4)

(3)

(5)

0.031 धार

551/1

सरदारपुर

ग्राम-मिण्डा,

प.ह.नं.-83

548

0.072

568

0.016

0.010

569/3

0.007

569/2

0.007

569/1

752

0.005

0.010

567/2

566

0.016

699

0.004

0.050

1174/3

0.010

697/1/1

0.034

747/2

0.008

751

0.014

753/1

0.006

756/1

0.010

761/1

0.033

495/1

0.021

423/1

411

0.010

0.014

769/1

0.014

769/2

764

0.010

0.040

771/3

0.023

802/1/1

0.010

771/2/2

0.026

802/2/1

0.055

771/1/2

0.025

802/1/2 [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अगस्त 2023

6818

(3)

(2)

(1)

धार

सरदारपुर

ग्राम-मिण्डा, प.ह.नं.-83

(5)

(4)

800

0.070

0.063

796

0.115

795

0.073

479

0.034

422

0.031

412/1

0.104

386/1

0.050

315/1

5.262

योग..

प्ररूप " ख "

[नियम-5 का उपनियम (2) देखिए ]

पत्र क्र. - 2961 - भू-अर्जन-री -1-2023 - रा.प्र.क्र. 0060- ब-121-2023-24.-अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा- झाबुआ-पेटलावद थांदला- सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत डी.सी. - 2 से बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईप नहर डी.एम.- 01 की ब्रांच माईनर पाईप नहर एल. एम.-04 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम- टाण्डाखेड़ा अमझेरा , प.ह.न.- 73 , तहसील - रारदारपुर, जिला धार, मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग कमांक-30 , मनावर, जिला धार (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन , केवल एवं डक्ट बिछाई जाए .

और, अतएव, राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है , उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में , वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है , इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सरदारपुर, जिला धार , मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा:-

अनुसूची

तहसील

जिला

ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक

(3)

(2)

(1)

धार

सरदारपुर

खसरा

क्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

(4)

(5)

0.008

433/2

ग्राम-टाण्डाखेड़ा अमझेरा ,

प.ह.नं.-73

0.086

433/1 6819

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अगस्त 2023

भाग 1 ]

(5)

(4)

(3)

(2)

(1 )

0.034

432

धार

सरदारपुर

ग्राम-टाण्डाखेड़ा अमझेरा,

प.ह.नं. -73

0.080

402/2

0.018

402/1

0.018

399/1

0.012

398

0.023

399/2

0.066

396

0.006

395

0.038

344/2

0.039

378

0.005

345/2

0.015

346/2

0.048

353/2

0.026

353/1

0.052

352

0.574

योग..

प्ररूप "ख "

[नियम-5 का उपनियम (2) देखिए]

पत्र क्र. - 2966- भू- अर्जन- री - 1-2023 - रा.प्र.क्र.0061 - ब- 121-2023-24.-अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा- झाबुआ पेटलावद थांदला- सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत डी.सी.- 2 से बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईप नहर डी.एम.- 01 की ब्रांच माईनर पाईप नहर एल. एम.-04 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम- मेहगांव, प.ह.न. -73, तहसील- सरदारपुर, जिला धार, मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30 , मनावर, जिला- धार (म.प्र. ) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन , केवल एवं डक्ट बिछाई जाए.

और, अतएवं , राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम , 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में, वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , सरदारपुर, जिला धार, मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा:-

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अगस्त 2023

6820

अनुसूची

तहसील

जिला

ग्राम/पटवारी हल्काक्रमांक

(3)

(2)

(1 )

सरदारपुर

धार

ग्राम-मेहगांव, प.ह.नं.-73 खसरा

क्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

(5)

(4)

0.014

302/2

0.024

303/2

0.008

301/3

0.019

303/1

0.065

योग..

प्ररूप "ख "

[नियम-5 का उपनियम (2) देखिए ]

पत्र क्र. - 2971 -भू-अर्जन- री - 1-2023- रा.प्र.क्र.0062- ब- 121-2023-24.- अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा- झाबुआ- पेटलावद- थांदला- सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत डी.सी. -2 से बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईप नहर डी.एम. -01 की ब्रांच माईनर पाईप नहर एल . एम. - 04 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम चिचोड़िया, प.ह.नं. -75, तहसील सरदारपुर, जिला धार, मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30 , मनावर, जिला धार (म.प्र . ) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए.

और , अतएव , राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में, वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , सरदारपुर, जिला धार, मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा :-

अनुसूची

तहसील

जिला

ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक

(3)

(2)

(1) धार

सरदारपुर

खसरा क्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

(5) (4)

0.004 251/2

ग्राम-चिचोड़िया,

प.ह.नं.- 75

0.025 251/1

0.029

योग..

6821

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अगस्त 2023

भाग 1 ]

प्ररूप " ख "

[नियम-5 का उपनियम (2) देखिए]

पत्र क्र. - 3026 - भू- अर्जन - री - 1-2023 - रा.प्र.क्र.0079- ब - 121-2023-24.- अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा- झाबुआ पेटलावद थांदला - सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत डी.सी. - 2 से बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईप नहर डी.एम. - 01 की ब्रांच माईनर पाईप नहर एल. एम.- 4 व एल. एम.-4 की ब्रांच माईनर पाईप नहर आर. एस. एम. 08 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम- खरजूनी, प.ह.नं.-77, तहसील - सरदारपुर , जिला धार, मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग कमांक -30, मनावर , जिला-धार (म.प्र .) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए .

और, अतएव , राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में, वर्णित भूमि में हितबद्ध है , उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , सरदारपुर, जिला धार, मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा :-

अनुसूची

जिला

तहसील

ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक

(3)

(2)

(1) धार

सरदारपुर

ग्राम-खरजूनी, प.ह.नं.-77 खसरा क्रमांक

(4)

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) (5)

0.021

455

454

0.035

428

0.053

0.043

431/1

0.019

436/4

0.021

436/2

437

0.049

419

0.065

0.025

361/3

0.027

356/4

360

0.030

0.011

277/1/1

0.015

280/1 [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 अगस्त 2023

6822

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

0.009

281

धार

सरदारपुर

0.012

ग्राम-खरजूनी, प.ह.नं. -77

59/2

0.030

55/1

0.035

56/1

0.005

57

0.035

402/3

0.065

401

0.048

388/2

0.106

385

0.041

301

0.068

300

0.013

304/2/3

0.013

304/2/2

0.013

304/2/1

0.031

304/1

0.013

277/2/2

0.011

277/2/1

0.008

277/1/3

0.008

277/1/2

0.978

योग..

प्ररूप "ख "

[नियम-5 का उपनियम (2 ) देखिए]

पत्र क्र. -2976-भू-अर्जन- री-1-2023- रा.प्र.क्र.0067- ब- 121-2023-24.-अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा- झाबुआ-पेटलावद थांदला सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत डी.सी.- 2 से बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईप नहर डी.एम.-06 की ब्रांच माईनर पाईप नहर आर. एम.- 05 एवं आर. एम.-08 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम- पटलावदिया, प.ह.नं.-57 , तहसील- सरदारपुर, जिला धार मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग कमांक-30 , मनावर, जिला- धार (म.प्र. ) द्वारा भूमिगत पाईपलाइन, केवल एवं डक्ट बिछाई जाए.

और, अतएव, राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना * से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार , उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

6823

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अगस्त 2023

भाग 1 ]

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में, वर्णित भूमि में हितबद्ध है , उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , सरदारपुर, जिला धार, मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा:-

अनुसूची

तहसील

जिला

ग्राम/पटवारी हल्काक्रमांक

(3) (1)

(2)

धार

सरदारपुर

खसरा

क्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

(5)

(4)

0.051

639

ग्राम-पटलावदिया,

प.ह.नं.-57

633

0.077

0.034

630

0.043

579

0.006

580

0.021

581

0.040

582

0.024

566/2

0.014

566/1

0.026

565

0.080

564

0.019

563/3

0.033

546/3

0.008

545/2

0.004

546/2

0.021

47/3

0.020

547/2

0.009

555/2

0.044

554/1

0.037

516/2/1

0.003

516/1

0.051

515/1

0.028

514

0.010

446/2

0.027

456/2 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अगस्त 2023

6824

[ भाग 1

(5)

(3)

(4)

(2)

(1)

0.024

456/1

धार

सरदारपुर

ग्राम-पटलावदिया,

प.ह.नं.-57

0.070

458/2

0.008

281/1

0.007

458/4

0.013

458/1

0.021

455/2

0.019

277/3

0.031

279

0.020

280/1

0.033

282

283

0.005

289

0.010

0.017

814/4

0.018

814/3

0.017

814/2

0.033

814/1

1.076

योग..

प्ररूप " ख "

[नियम-5 का उपनियम (2) देखिए ]

पत्र क्र. - 2981 - भू-अर्जन- री - 1-2023 - रा.प्र.क्र . 0065- ब - 121-2023-24.- अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा- झाबुआ-पेटलावद थांदला- सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत डी.सी.- 2 से बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईप नहर डी.एम. - 01 की ब्रांच माईनर पाईप नहर आर. एम. - 20 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम भरावदा, प.ह.न.- 68 , तहसील- सरदारपुर , जिला धार , मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग कमांक-30 , मनावर, जिला धार (म.प्र. ) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाई जाए.

और , अतएव, राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में , जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए .

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम , 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में , वर्णित भूमि में हितबद्ध है , उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , सरदारपुर, जिला धार, मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा:-

6825

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अगस्त 2023

भाग 1 ]

अनुसूची

तहसील

जिला

ग्राम/पटवारी हल्काक्रमांक

(3)

(2)

(1)

धार

सरदारपुर

ग्राम-भरावदा, प.ह.नं.-68 खसरा

क्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

(4)

(5)

0.012

39

0.080

37

32

0.066

29

0.085

0.020

26

0.056

185/1

200

0.046

0.040

199

0.003

198

0.015

195/2

0.423

योग..

प्ररूप "ख "

[नियम-5 का उपनियम (2) देखिए ]

पत्र क्र. - 2986- भू- अर्जन- री-1-2023- रा.प्र.क्र. 0064- ब-121-2023-24.- अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा- झाबुआ-पेटलावद- थांदला - सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत डी.सी. - 2 से बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईप नहर डी.एम. - 01 की ब्रांच माईनर पाईप नहर आर. एम.-20 एवं आर. एम.- 20 की ब्रांच माईनर पाईप नहर आर. एस. एम.-5 व एल. एस . एम.- 7 के निर्माण उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम- भीलगुन, प.ह.न.-68 , तहसील- सरदारपुर, जिला धार , मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30, मनावर, जिला- धार (म.प्र. ) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए .

और , अतएव , राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में , जिसमें भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है , जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है .

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में, वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है , इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं 6826

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अगस्त 2023

[ भाग 1

डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , सरदारपुर, जिला धार, मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा:-

अनुसूची

तहसील

जिला

ग्राम/ पटवारी हल्का क्रमांक

(3) (1 )

(2)

धार

सरदारपुर

ग्राम-भीलगुन, प.ह.नं.-68 खसरा

क्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

(5)

(4)

0.012

37

36

0.047

0.086

34

0.036

27/1

0.050

27/2

0.068

24/2/5

0.053

24/2/3

54

0.003

0.026

55/1

0.038

56

60

0.032

0.024

59/2

0.078

72

35

0.055

0.021

26/3

0.005

26/4

0.010

52/2

0.018

52/3/1

0.012

52/3/2

73

0.021

0.041

75

0.035

77/2

0.024

77/1/2

0.012

77/1/1

0.006

93

92

योग.. 0.857 6827

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अगस्त 2023

भाग 1 ]

प्ररूप " ख "

[नियम-5 का उपनियम (2) देखिए ]

पत्र क्र. - 2991 - भू- अर्जन - री - 1-2023 - रा.प्र.क्र. 0066- ब - 121-2023-24.- अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा- झाबुआ- पेटलावद - थांदला - सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत डी.सी.- 2 से बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईप नहर डी.एम.-01 की ब्रांच माईनर पाईप नहर एल. एम.- 26 व एल. एम.- 26 की ब्रांच माईनर पाईप नहर आर. एस. एम.- 02 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम- टाण्डाखेड़ा दसई , प.ह. नं. -66, तहसील- सरदारपुर, जिला धार मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30 , मनावर, जिला- धार (म.प्र. ) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए.

और, अतएव , राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में , वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , सरदारपुर, जिला धार, मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा:-

अनुसूची

तहसील

जिला

खसरा क्रमांक

ग्राम/पटवारी हल्काक्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

(5)

(4)

(2)

(3)

(1 )

0.004

959

धार

सरदारपुर

ग्राम-टाण्डाखेड़ा दसई,

प.ह.नं.-66

0.019

961/2

0.029

956

0.023

955/2

0.037

920

0.033

955/1

0.023

923

-0.038

919/4

0.020

919/3

0.004

919/1

0.026

919/2 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अगस्त 2023

[ भाग 1 6828

(4)

(5) (2)

(3)

(1)

0.053

913

धार

सरदारपुर

ग्राम-टाण्डाखेड़ा दसई,

प.ह.नं.-66

911

0.035

0.040

912

0.010

915/1

0.036

624/1

0.015

625/1

0.003

598/4

0.016

594/2

0.019

623/2

0.020

623/5

0.020

623/1

0.018

623/4

0.075

617

0.047

616

0.053

615

0.055

612

0.005

528/1

0.040

529

0.025

532

0.066

530/1

0.015

540/1

0.024

530/2

0.003

540/2

0.040

531/2

0.040

545

0.018

625/2

0.018

626/1

0.009

626/2

0.010

596

0.012

581

0.022

595

0.022

597

0.016

594/1

0.068

564/3

0.050

564/2

0.031

565

1.305

योग..

6829

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अगस्त 2023

भाग 1 ]

प्ररूप " ख "

[नियम-5 का उपनियम (2) देखिए]

पत्र क्र. - 2996- भू- अर्जन- री-1-2023- रा.प्र.क्र. 0063- ब-121-2023-24.-अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा- झाबुआ-पेटलावद - थांदला - सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत डी.सी. -2 से बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईप नहर डी.एम. -01 की ब्रांच माईनर पाईप नहर एल. एम.-17 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम- बामनखेड़ी, प.ह.नं. -70 , तहसील- सरदारपुर, जिला धार मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -30 , मनावर, जिला- धार (म.प्र .) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केवल एवं डक्ट बिछाई जाए .

और, अतएव , राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में, वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सरदारपुर, जिला धार, मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा:-

अनुसूची

तहसील

जिला

खसरा क्रमांक

ग्राम/पटवारी हल्काक्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

(4)

(5)

(3)

(2)

0.030

425

(1) धार

सरदारपुर

ग्राम-बामनखेड़ी,

प.ह.नं.-70

0.042

424

0.017

421

0.063

402/2

0.005

404

406

0.023

0.104

403/1

0.033

397

0.045

395

0.025

393/2/2

0.025

393/2/1

0.022

393/1/2

0.434

योग..

6830

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अगस्त 2023

[भाग 1

प्ररूप " ख "

[नियम-5 का उपनियम (2) देखिए ]

पत्र क्र. - 3001 - भू- अर्जन - री - 1-2023- रा.प्र.क्र.0003- ब - 121-2023-24.- अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा- झाबुआ- पेटलावद - थांदला- सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत डी.सी. - 2 से बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईप नहर डी.एम. - 01 एवं उसकी ब्रांच माईनर पाईप नहर आर. एम.- 20 व एल . एम. - 17 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम- घटोदा, प.ह.नं. -69, तहसील - सरदारपुर, जिला धार मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30, मनावर, जिला- धार (म.प्र. ) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाई जाए .

और, अतएव, राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में , जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है , जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है , उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है .

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में, वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है , इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , सरदारपुर, जिला धार, मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा:-

अनुसूची

जिला

तहसील

ग्राम/पटवारी हल्काक्रमांक

(1)

(2)

(3)

धार

सरदारपुर

ग्राम-घटोदा, प.ह.नं.-69 खसरा क्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

(4)

(5)

0.003

406/2

0.096

408/1/1

0.020

408/1/2/1

411

0.051

412

0.065

0.009

413/2

0.018

773/1

0.033

772

0.034

764/1

0.030

763

762

0.038 6831

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अगस्त 2023

भाग 1 ]

(4)

(5)

(3)

(2)

(1)

0.003

765/1

धार

सरदारपुर

ग्राम-घटोदा,

प.ह.नं.-69

0.083

729/1/2/1

0.051

729/2/2

0.033

714/1

0.051

713/2

710

0.046

0.040

671/2/1

0.045

671/1/2

0.018

674/1/1

0.024

673/1

0.071

612/1/3/2

0.034

739/1/1

0.018

674/1/2

0.003

612/1/4

0.041

739/1/2

0.043

612/1/3/1

0.061

612/1/2

0.009

563/2

0.019

564/7

0.019

564/3

0.024

562/1

0.010

564/6/2

0.010

564/6/1

0.019

564/5

0.019

564/4

0.010

564/2/6

0.010

564/2/5

0.019

564/1

0.031

775/2

0.054

777/2

0.059

792 6832

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अगस्त 2023

[ भाग 1

(4)

(2)

(3)

(5) (1)

0.009

793

धार

सरदारपुर

ग्राम-घटोदा,

प.ह.नं.-69

778

0.053

0.086

779/2/2

0.019

791/2

0.046

794

795

0.032

0.018

753/2

0.067

739/2

0.032

382/2

0.033

372/1/1

0.021

381

0.012

372/2/2

0.012

372/2/1

0.021

372/3

0.021

372/4

0.020

372/5

0.036

372/6

0.023

372/7/1

0.021

372/8

0.036

372/7/2

0.045

373

0.020

148

0.058

141

142

0.004

143

0.004

0.046

144

132

0.011

0.040

133

130

0.018

0.063

96

0.026

95/4

0.035

49

0.029

33/2

2.391

योग..

6833

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अगस्त 2023

भाग 1 ]

प्ररूप " ख "

[नियम-5 का उपनियम (2) देखिए ]

पत्र क्र. - 3006- भू- अर्जन- री - 1-2023- रा.प्र.क्र. 0002 - ब- 121-2023-24. - अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा-झाबुआ पेटलावद-थांदला- सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत डी.सी. - 2 से बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईप नहर डी.एम.- 01 एवं उसकी ब्रांच माईनर पाईप नहर आर. एम.- 26 व एल. एम. - 26 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम- दसई, प.ह.नं. -67 , तहसील- सरदारपुर, जिला धार, मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -30 , मनावर , जिला- धार (म.प्र. ) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाई जाए.

और, अतएव, राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम , 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में, वर्णित भूमि में हितबद्ध है , उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है , इक्कीस दिवस के भीतर , भूमि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सरदारपुर, जिला धार, मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा :-

अनुसूची

तहसील

जिला

ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक

(3) (1)

(2)

धार

सरदारपुर

ग्राम- दसई, प.ह.नं.-67 खसरा क्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

(4)

(5)

1658

0.055

0.016

1415

0.006

1659/3

0.037

1653/6

0.018

1661

0.060

1664

0.027

1670

1676

0.004

0.025

1673

1685

0.028

0.027

1722

0.015

1709

0.010

1706/1 [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अगस्त 2023

6834

  (1 )          (2)              (3)                 (4)                (5)
धार                          ग्राम- दसई,           1496/2              0.084
              सरदारपुर
                             प.ह.नं.-67
                                                   1495/1              0.048
                                                   1497/1              0.015
                                                   1473/1              0.022
                                                   1493                0.015
                                                   1484                0.057
                                                   1483/2              0.009
                                                   1483/2715           0.021
                                                   1482                0.012
                                                   1479                0.028
                                                    1472               0.030
                                                   454                 0.005
                                                   453                 0.015
                                                   452                 0.024
                                                   450/2               0.018
                                                   450/1               0.018
                                                   463                 0.009
                                                   464/2               0.019
                                                   464/1               0.020
                                                    438                0.030
                                                   436/1               0.012
                                                    470                0.004
                                                    471                0.015
                                                    473                0.003
                                                   422/4               0.009
                                                   422/3               0.009
                                                    422/2              0.009
                                                   422/1               0.009
                                                    421                0.010
                                                   417/2               0.011
                                                    502                0.011
                                                    500                0.011

6835

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 अगस्त 2023

भाग 1 ]

 (1)            (2)             (3)                  (4)               (5)
                             ग्राम-दसई,            493/1              0.002
धार           सरदारपुर
                             प.ह.न.-67             509                0.019
                                                   512                0.006
                                                   510                0.005
                                                   511/2              0.013
                                                   517                0.061
                                                   835                 0.011
                                                   833                 0.028
                                                   832/3               0.020
                                                   832/2               0.020
                                                   832/1               0.020
                                                   848                 0.018
                                                   846/2               0.008
                                                   911                 0.011
                                                   910                 0.023
                                                   909                 0.015
                                                   907                 0.025
                                                   906                 0.009
                                                   920/1               0.050
                                                   921                 0.036
                                                   924/1/1             0.013
                                                   923                 0.072
                                                   110                 0.062
                                                   29/3                0.020
                                                   29/2                0.030
                                                   20/2                0.015
                                                   16/2                0.017
                                                   29/1                0.012
                                                   20/1                0.012
                                                   16/1                0.005
                                                   19/2                0.032
                                                   19/1                0.025
                                                   20/3                0.025
                                                    13                 0.014
                                                    31                 0.009

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 अगस्त 2023

[ भाग 1 6836

 (1)            (2)              (3)                 (4)                (5)
                             ग्राम- दसई,            14                  0.022
धार           सरदारपुर
                              प.ह.न.-67             1744/1/1            0.031
                                                    1745/1/1            0.006
                                                    1744/2              0.031
                                                    1743/2              0.009
                                                    1799/2              0.031
                                                    1800                0.026
                                                    1801/1/1            0.004
                                                    1427                0.033
                                                    1422                0.043
                                                    1421                0.020
                                                    1420                0.037
                                                    1412                0.009
                                                    2217                0.039
                                                    2213                0.014
                                                    2211                0.027
                                                    2212                0.008
                                                    2210/2              0.059
                                                    2209                0,080
                                                    2205                0.025
                                                    2206                0.031
                                                    2257                0.031
                                                    2265                0.010
                                                    2264                0.038
                                                    2266/2/1            0.010
                                                    2266/1              0.039
                                                    2270/3              0.043
                                                    2263/1              0.020
                                                    2270/1              0.002
                                                     5                  0.049
                                                     6                  0.024
                                                    2/2                 0.023
                                                    1/3                 0.020
                                                     2/1                0.023
                                                               योग..   2.620

6837

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 अगस्त 2023

भाग 1 ]

प्ररूप " ख "

[नियम-5 का उपनियम (2) देखिए ]

पत्र क्र. - 3011 - भू- अर्जन - री - 1-2023- रा.प्र.क्र.0039-अ-82-2022-23.-अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा- झाबुआ- पेटलावद थांदला- सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत डी.सी. - 2 से बिछाई जाने वाली डी.एम. - 01 पाईप नहर की ब्रांच माईनर एल. एम.- 04 पाईप नहर एवं आर. एस. एम. -08 पाईप नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम- बोदला , प.ह.न. -77 , तहसील- सरदारपुर, जिला धार, मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30 , मनावर, जिला- धार (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए .

और, अतएव , राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए .

अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में, वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, इक्कीस दिवस के भीतर , भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , सरदारपुर, जिला धार, मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा:-

अनुसूची

तहसील

जिला

ग्राम/पटवारी हल्काक्रमांक

(3) (1)

(2)

धार

सरदारपुर

ग्राम-बोदला, प.ह.न.-77 खसरा

क्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) (4)

(5)

0.081

466/3

0.030

464/2

0.040

121/3

0.018

466/2

0.006

465/2/1

0.032

464/1

0.034

121/2

0.025

465/1

0.032

464/4

0.003

121/1

0.010

408

0.015

407/2

0.012

180

0.032 409/2 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अगस्त 2023

6838

[ भाग 1

 (1)            (2)              (3)                  (4)                (5)
धार                          ग्राम-बोदला,           409/1               0.016
              सरदारपुर
                              प.ह.न.- 77
                                                    407/1/1/1           0.005
                                                    412                 0.055
                                                    400/1               0.030
                                                    399/1               0.004
                                                    425                 0.026
                                                    224                 0.013
                                                    231                 0.040
                                                    234                 0.040
                                                    232                 0.034
                                                    218                 0.025
                                                    203                 0.017
                                                    181/4               0.022
                                                    181/3               0.046
                                                    181/2               0.040
                                                    181/1               0.013
                                                    184                 0.033
                                                    169                 0.054
                                                    167                 0.134
                                                    166                 0.056
                                                    153                 0.050
                                                    144                 0.052
                                                    145/2               0.005
                                                    118                 0.075
                                                    120/3               0.032
                                                    122                 0.038
                                                               योग..    1.325

प्ररूप " ख "

[नियम-5 का उपनियम (2) देखिए]

पत्र क्र.- 3016- भू-अर्जन- री -1-2023- रा.प्र.क्र. 0044- अ-82-2022-23.-अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा- झाबुआ-पेटलावद थांदला- सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत डी.सी.- 2 से बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईप नहर डी.एम. -01 की ब्रांच माईनर पाईप नहर एल. एम.- 04 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम- उण्डेली , प.ह.न.- 77, तहसील- सरदारपुर, जिला धार , मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30 , मनावर, जिला धार (म.प्र. ) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाई जाए .

6839

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अगस्त 2023

भाग 1 ]

और , अतएव , राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए .

अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में , वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सरदारपुर, जिला धार, मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा:-

अनुसूची

तहसील

जिला

ग्राम/ पटवारी हल्का क्रमांक

(3)

(2)

(1)

धार

सरदारपुर

ग्राम-उण्डेली, प.ह.न.-77

उपयोग के अधिकार खसरा

क्रमांक

के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

(4)

(5)

0.010

427/3

0.044

411

0.010

427/2

0.005

423/1

0.030

424

0.033

423/2

0.027

418

0.069

416/3

0.038

406/2

0.266

योग..

प्ररूप " ख "

[नियम-5 का उपनियम (2 ) देखिए ]

पत्र क्र.- 3021 - भू- अर्जन- री - 1-2023 - रा.प्र.क्र.0041-3-82-2022-23.-अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा- झाबुआ- पेटलावद थांदला - सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत डी.सी. - 2 से बिछाई जाने वाली डी.एम. -03 पाईप नहर एवं उसकी ब्रांच माईनर एल. एम.-13 पाईप नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम- सुल्तानपुर, प.ह.नं.-96, तहसील- सरदारपुर, जिला धार , मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30 , मनावर, जिला धार (म.प्र. ) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए .

और , अतएव, राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अगस्त 2023

6840

अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में , वर्णित भूमि में हितबद्ध है , उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , सरदारपुर, जिला धार, मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा:-

अनुसूची

तहसील

जिला

ग्राम/पटवारी हल्काक्रमांक

(3)

(2)

(1)

धार

सरदारपुर

खसरा

क्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

(5)

(4)

0.074

26

ग्राम-सुल्तानपुर

प.ह.नं.-96

0.010

100

0.031

101

0.023

102

0.023

103

0.067

104

0.068

106

0.016

107

0.066

108

0.026

112/1

0.027

113/1

0.026

113/2

116

0.031

0.055

149

0.033

150/3

163

0.022

0.065

164

0.014

1119

0.024

160/2/2

0.040

159

0.035

158

0.016

1120

0.004 1112 6841

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अगस्त 2023

भाग 1 ]

(4)

(5)

(3)

(2)

(1 )

0.040

1010

धार

सरदारपुर

ग्राम-सुल्तानपुर प.ह.नं.-96

0.028

1108

0.019

1104

0.008

1100

865

0.013

0.023

867

862

0.003

0.017

870

0.009

871/1

0.008

871/2

890

0.031

0.020

891

892

0.008

1.023

योग..

राहुल चौहान, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राज.) .

कार्यालय , अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू- अर्जन अधिकारी व सक्षम प्राधिकारी , भीकनगांव , जिला खरगोन , मध्यप्रदेश

भीकनगांव, दिनांक 27 जुलाई 2023

संशोधित अधिसूचना

प्ररूप " ख "

[नियम-5 का उपनियम (2) देखिए ]

क्र.- 3317- भू- अर्जन- री-1-2023 .- अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि भीकनगांव -बिंजलवाड़ा माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरासागर परियोजना की मुख्य नहर की आर.डी. 83.045 कि.मी. पर निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक-03 ग्राम पिपलई बुजुर्ग, तहसील भीकनगांव से ग्राम- बड़िया , तहसील भीकनगांव तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम-आखापुरा , प.ह.नं.-18/77, रा.नि.मं.- 02 , अंदड़, तहसील भीकनगांव, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-21 , सनावद, जिला खरगोन , मध्यप्रदेश द्वारा भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाई जाए.

और, अतएव , राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए .

अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अगस्त 2023

6842

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में , वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , भीकनगांव, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा:-

अनुसूची

तहसील

जिला

ग्राम/पटवारी हल्काक्रमांक

(3)

(2)

(1)

भीकनगांव

खरगोन

खसरा

क्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

(4)

(5)

0.042

12/1

0.020

ग्राम-आखापुरा,

प.ह.नं.-18/77

13/3

0.053

13/2

0.053

13/1/3

0.047

13/1/2

0.020

13/1/4

0.018

13/4

0.035

68/1/3

0.003

66, 68/2

0.018

64

0.055

63/1

0.040 63/2

0.014

62

0.014 54

0.019 60

0.045 58/1

0.019 59/1

0.079 59/2

0.010 79/2

0.024 79/8

0.038 93/1/1

0.043 93/1/2

0.002 93/2

0.020 92/3

0.050 92/4.

0.005 92/2

0.057 92/6

0.034 92/1

0.877

योग..

6843

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अगस्त 2023

भाग 1 ]

संशोधित अधिसूचना

प्ररूप "ख "

[नियम-5 का उपनियम (2) देखिए]

क्र. - 3319 - भू- अर्जन- री - 1-2023 .-अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि भीकनगांव- बिंजलवाड़ा माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरासागर परियोजना की मुख्य नहर की आर.डी. 39.00 कि.मी. पर निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक -01 ग्राम दौड़वा, तहसील भीकनगांव से ग्राम बोरगांव, तहसील भीकनगांव तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम- बोरगांव, प.ह.नं.- 12 , रा.नि.मं. - 01 , भीकनगांव, तहसील भीकनगांव, जिला खरगोन , मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-21 , सनावद, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए .

और , अतएव , राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में , जिसमें भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए .

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में , वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, इक्कीस दिवस के भीतर , भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , भीकनगांव, जिला खरगोन , मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा:-

अनुसूची

तहसील

जिला

ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक

(3) (1 )

(2)

खरगोन

भीकनगांव

ग्राम-बोरगांव, प.ह.नं.-12 खसरा क्रमांक

(4)

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) (5)

0.020

81/2/1

0.020

81/2/2

0.016

81/3

0.036

107/1/4

0.041

111/2

0.002

111/3

0.003

127/1/1

0.007

127/1/2

0.004

128/5

0.004

168/11

0.026

168/12

0.010

168/13

0.011

128/6

0.009

128/7 [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अगस्त 2023

6844

                               (3)                 (4)               (5)
 (1)           (2)
                                                                     0.008
              भीकनगांव      ग्राम-बोरगांव ,      128/8
खरगोन
                            प.ह.नं.-12            134/2              0.004
                                                  134/3              0.007
                                                  134/4              0.007
                                                  135/1/1            0.004
                                                  135/1/2/2          0.003
                                                  135/1/2/3          0.006
                                                  135/2              0.007
                                                  136/1              0.008
                                                  136/2              0.007
                                                  137/2              0.020
                                                  137/3              0.022
                                                  137/7              0.024
                                                  163/7              0.026
                                                  163/9              0.012
                                                  163/10             0.009
                                                  163/11             0.018
                                                  386/2               0.024
                                                   386/5              0.014
                                                   388                0.006
                                                   389                0.013
                                                   390/1              0.023
                                                   390/2/1/2          0.010
                                                   390/2/1/1          0.010
                                                   390/2/2/1          0.013
                                                   412                0.019
                                                             योग..   0.533

प्ररूप "घ "

[नियम-6 देखिए ]

L क्र.-3321 -री-1-भू-अर्जन-2023. अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक 236/भू-अर्जन-री-1-2023, भीकनगांव , दिनांक 06-01-2023 द्वारा राज्य सरकार ने भीकनगांव- बिंजलवाड़ा माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरासागर परियोजना की मुख्य नहर की आर.डी. 83.045 कि.मी. पर निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक-03 , ग्राम पिपलई बुजुर्ग, तहसील भीकनगांव से ग्राम- बड़िया, तहसील भीकनगांव तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर की ब्रांच माईनर पाईप नहर क्रमांक-01 , 28, 58 में जल परिवहन हेतु ग्राम- जामन्या बुजुर्ग, प.ह.नं.-60/104 , रा.नि.मं.-03 , भातलपुरा, तहसील भीकनगांव, जिला खरगोन में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है.

6845

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अगस्त 2023

भाग 1 ]

और, वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 20-01- 2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है.

अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा:-

अनुसूची

तहसील

जिला

ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक

(3)

(2)

(1)

भीकनगांव

खरगोन

खसरा

क्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

(5)

(4)

0.025

10/2

ग्राम-जामन्या बुजुर्ग ,

प.ह.नं.-60/104

0.025

12/2

0.055

10/1

0.095

13

15

0.045

16

0.120

17/2

0.015

17/1

0.025

23/1

0.063

23/2

0.063

23/3

0.025 26/7

0.005 26/5

0.010

26/10

0.065 27/1

0.130 73/1

0.075 74

0.070 5/1

0.005 7/1

0.068 6/2

0.040 3/6

0.033 17/4/1/1

0.033 17/4/1/4

0.054 20/1 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अगस्त 2023

[ भाग 1 6846

(5)

(3)

(4)

(1)

(2)

0.054

20/2

भीकनगांव

खरगोन

ग्राम-जामन्या बुजुर्ग,

प.ह.नं.-60/104

0.024

20/3

0.138

30

0.025

67/4

0.054

62/1

0.030

63/5/1

0.030

63/4

0.020

63/3

0.030

63/2/1

0.008

63/1

0.008

61/5/2

0.008

61/4

0.050

61/1/1

0.020

151

0.030

235

0.060

236/1/9

0.045

236/1/6

0.055

236/1/7

0.010

236/1/10

0.010

236/1/5

0.010

236/1/11

0.010

236/1/12

0.063

47/1/1

47/6/1

0.035

0.075

46/1

0.015

260

0.053

49/1

0.015

50/2

0.010

49/2

0.040

50/1

2.179

योग ..

मिलिन्द ढोके, अनुविभागीय अधिकारी (राज. ) व सक्षम प्राधिकारी.

6847

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अगस्त 2023

भाग 1 ]

कार्यालय , कलेक्टर , जिला सतना , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन ,

राजस्व विभाग

सतना, दिनांक 11 मई 2023

भू-अर्जन प्र.क्र.अ 82-23-24- पत्र क्र. 526- भू-अर्जन-23 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास, अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय तक उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगाः-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

ग्राम

तहसील

जिला

अर्जनीय रकबा (हे.

में) लगभग

(4)

(3)

(1)

(2)

0.014 सतना

रामपुर बाघेलान

बढौरा मुडवार

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अ.मु. मैहर सतना (म.प्र.)

बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर की खरवाही वितरिका की बढौरा सबमाइनर के निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान ) कार्यालय , कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा ), सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , अनुराग वर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव ,

कार्यालय , कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

छिन्दवाड़ा, दिनांक 17 जुलाई 2023

रा०प्र० क्र.-0001 -अ-82-2023-2024.- मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल का आदेश क्रमांक एफ-12-2-2014- सात- शा. 2 - ए, भोपाल, दिनांक 12 नवम्बर 2014 द्वारा जारी " आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति" (Consent Land Purchase Policy ) के तहत् बंधानी जलाशय के अंतर्गत बांध निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि क्रय किये जाने हेतु मध्यप्रदेश शासन जल संसाधन विभाग के पक्ष में क्रय किया जाना प्रस्तावित है. उक्त अनुसूची में दर्शाये गये कृषकों की निजी भूमि से सम्बन्धित कृषकों को प्रारूप "क" में सूचना दी जाकर उनसे प्रारूप " ख " में सहमति ले ली गई है.

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अगस्त 2023

6848

[ भाग 1

इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त निजी भूमि की उक्त प्रयोजन में बंधानी जलाशय के अंतर्गत बांध निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -

अनुसूची

भूमि का वर्णन

तहसील नगर / ग्राम

जिला

क्रय की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के भूमिस्वामी का नाम एवं पता

(4)

(3)

(2)

(1)

अमरवाडा

छिन्दवाड़ा

ग्राम-चुरका, प.ह.न.-56 , ब.न.-90 , रा.नि.म. -पौनार

1. डालचंद पिता जमना प्रसाद , जाति मेहरा, निवासी ग्राम भूमिस्वामी खसरा

नम्बर

क्रय किये जाने वाला प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में )

योजना जिसके लिये भूमि क्रय की जाना प्रस्तावित है

(7)

(6)

(5)

0.075

297/2

बंधानी जलाशय के अंतर्गत बांध निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि क्रय किये जाने हेतु.

0.075

योग..

(2) उपरोक्त अनुसूची में दर्शाई गई भूमि के सम्बंध में किसी जनसामान्य को भूमि अथवा भूमि के स्वत्व एवं प्रस्तावित भूमि के भू- भाग पर स्थित सम्पत्तियों के सम्बंध में कोई आक्षेप / आपत्ति है तो वह जारी दिनांक के 15 दिवस के भीतर लिखित रूप में स्वयं अथवा अभिभाषक के माध्यम से न्यायालय, कलेक्टर, छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर प्रस्तुत कर सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, शीतला पटले, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर , जिला पन्ना , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

पन्ना, दिनांक 24 जुलाई 2023

प्र.क्र.07- अ 82- वर्ष 2023-2024.- चूँकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पडने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

6849

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अगस्त 2023

भाग 1 ]

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला

नगर / ग्राम

तहसील

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल

(हे. में)

(4)

(3)

(2)

(1)

पन्ना

अजयगढ़ कुवरपुर निजी भूमि रकबा 10.747 है. एवं शासकीय भूमि रकबा 0.000 हे. कुल रकबा 10.747 0 है.

(6) (5)

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पवई

मझगाँय मध्यम सिंचाई परियोजना अंतर्गत बांध के डूब क्षेत्र में आने वाली भूमि का अर्जन (पूरक प्रस्ताव) धारा 11 काप्रकाशन हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पवई के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र.क्र.08-अ 82- वर्ष 2023-2024. चूँकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पडने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हैः-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

नगर/ग्राम

जिला

तहसील

सार्वजनिक प्रयोजन

का वर्णन धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल

(हे. में)

(4)

(3)

(2)

(1)

पन्ना

अजयगढ़ भापतपुर कुर्मियान

निजी भूमि रकबा 0.420 हे. एवं शासकीय भूमि रकबा 0.000 हे. कुल रकबा 0.420 हे.

(6) (5)

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पवई

मझगाँय मध्यम सिंचाई परियोजना अंतर्गत एप्रोज नहर निर्माण कार्य हेतु (पूरक प्रस्ताव) धारा 11 काप्रकाशन हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पवई के कार्यालय में देखा जा सकता है.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अगस्त 2023

6850

प्र.क्र.09-अ 82- वर्ष 2023-2024.- चूँकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि, की अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हैः-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

तहसील नगर/ग्राम

जिला

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल

(है. में)

(4)

(3)

(2)

(1)

पन्ना अजयगढ़ बरियारपुर भूमियान

निजी भूमि रकबा 0.200 हे. एवं शासकीय भूमि रकबा 0.000 हे. कुल रकबा 0.200 हे.

(6) (5)

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पवई

मझगाँय मध्यम सिंचाई परियोजना अंतर्गत एप्रोज नहर निर्माण कार्य हेतु (पूरक प्रस्ताव) धारा 11 का प्रकाशन हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पवई के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संजय कुमार मिश्र, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

6851

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अगस्त 2023

भाग 1 ]

रकबा (हे. में)

खसरा नम्बर (मे से)

(1)

(2) कार्यालय , कलेक्टर , जिला सीहोर , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन ,

राजस्व विभाग

0.012

58/1

सीहोर, दिनांक 21 जून 2023

0.012

58/2

0.040

67/1/1/1

0.064

योग ...

प्र. क्र.-002-अ- 82-2022-23. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और परिदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बम्होरी- सोमलवाडा मार्ग निर्माण भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी / भू-अर्जन अधिकारी के कार्यालय में किया जासकता है .

अनुसूची

(1 ) भूमि का विवरण-

सीहोर

(क) जिला

(ख) तहसील

बुधनी

नारायणपुर

(ग) नगर/ ग्राम का नाम

0.606 हेक्टेयर

(घ) क्षेत्रफल

प्रवीण सिंह अढायच, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव. कार्यालय , कलेक्टर , जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग छिन्दवाड़ा, दिनांक 17 जुलाई 2023 रकबा (हे. में)

खसरा नम्बर (मे से)

(2)

(1)

0.098

172/1

0.142

172/2

0.366

81

योग .. 0.606

क्र. 4580- भू-अर्जन- 2023.- चूँकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 " की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- जैत-नारायणपुर मार्ग से हनुमान मंदिर तक भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी / भू-अर्जन अधिकारी के कार्यालय में किया जा सकता है.

अनुसूची

(1 ) भूमि का विवरण-

छिन्दवाड़ा

(क) जिला

चांद

(ख) तहसील

(ग)नगर/ग्राम

प्र. क्र.-003-अ-82-2022-23.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची में पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और परिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

ग्राम-बम्हनीटुरा मोहगांव , प.ह.न.-24 , ब.न.-191 , रा.नि.मं.-चांद

अनुसूची

(घ) अर्जित किये जाने वाला कुल रकबा 0.150 (1 ) भूमि का विवरण-

सीहोर

प्रस्तावित क्षेत्रफल

(क) जिला

बुधनी

(ख) तहसील

हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां,

बम्होरी

(ग) नगर/ ग्राम का नाम

0.064हेक्टेयर

(घ) क्षेत्रफल [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अगस्त 2023

6852

प्रस्तावित रकबा (हे मे.) (2)

प्रस्तावित खसरा नं. (1)

0.075 63/2,66/8 , 66/11 ,

0.026 152/12

0.027 152/9

0.022 40/6

0.150

योग ..

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- पेच व्यपवर्तन परियोजना के दांयी तट नहर के अंर्तगत नहर निर्माण किये जाने हेतु.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट http://www.chhindwara.mp.gov.in एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग , भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in पर भी देखा जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी, तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेच व्यपवर्तन बांध जल संसाधन संभाग क्रमांक -1 , चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जासकता है.

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का अनुविभागीय अधिकारी पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उप संभाग क्र. 01 तहसील चौरई के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

क्र. 4581 -भू-अर्जन-2023.- चूँकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि, नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 " की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -

अनुसूची

छिन्दवाड़ा चौरई

(1) भूमि का विवरण- (क) जिला (ख) तहसील

(ग) नगर/ग्राम

बांकानागनपुर, प.ह.न.-43 , ब.न.-195, रा.नि.मं. -चौरई

(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल

कुल रकबा 0.810 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां,

प्रस्तावित खसरा नं.

प्रस्तावित रकबा (हे में.)

(2)

(1)

0.150 536/1

0.090 537/1

0.380 543/1

0.125 490/6

0.065 228/2, 230/1,231 / 2

0.810

योग ..

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित, भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- पेच व्यपवर्तन परियोजना के दांयी तट नहर के अंर्तगत माइनर नहर निर्माण किये जाने हेतु.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट http://www.chhindwara.mp.gov.in एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग , भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in पर भी देखा जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी , तहसील चौरई , जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेच व्यपवर्तन बांध जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जासकता है.

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उप संभाग क्र . 01 , तहसील चौरई के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, शीतला पटले, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

6853

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अगस्त 2023

भाग 1 ]

कार्यालय , कलेक्टर , जिला मण्डला , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन ,

राजस्व विभाग

भू-अर्जन-0001 (अ-82)2020-21-55-0002(अ-82)2020-23-24

मण्डला, दिनांक 10 जुलाई 2023

चूकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमे संलग्न सूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा अवश्यकता पड़ने की संभावना हैं। अतः भू- अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तिको इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन, इसके द्वारा अनसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करताहै: -

अनुसूची

ग्राम एवं प.ह.नं.

तहसील

जिला

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

अधिनियम की धारा 12 के तहत प्राधिकृत अधिकारी

भूमि का लगभग

क्षेत्रफल (हे ० में)

(4) (2)

(1)

1.80 घुघरी

मण्डला

0.34

0.47

(3) बरवानी प.ह.नं. 60 पाटन प.ह.नं. 79 ठेको प.ह.नं. 66

2.61

कुल योग

(5)

जल संसाधन संभाग मण्डला

(6) बरवानी जलाशय एवं नहर हेतु

1. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध किसी भी व्यक्ति द्वारा अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.mandla.nic.in व मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट www.mprevenue.nic.in पर भी देखी जा सकती है ।

2. भूमि के नक्शे(प्लान) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा०) घुघरी या कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग मण्डला के कार्यालय में किया जा सकता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

सलोनी सिडाना, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर , जिला बैतूल, मध्यप्रदेश एवं समुचित सरकार , मध्यप्रदेश शासन ,

राजस्व विभाग

क्र. 05 अ-82-22-23-भू-अर्जन-कोहल्या-7431

बैतूल, दिनांक 17 जुलाई 2023

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची-1 के कालम (1 ) से (4) में वर्णित भूमिः परिसंपत्ति की, अनुसूची के कालम (6 ) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनव्यर्वस्थापन में उत्ति प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतदद्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के के संबंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्रधिकृत करता है।

6854

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अगस्त 2023

[भाग 1

अनुसूची -1

(प्रभावित कृषकों की सूची)

ग्राम

जिला तहसील

धारा 12 के अंतर्गत प्रधिकृत अधिकारी

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

लगभग

क्षेत्रफल

(हेक्टेयर में)

1          2             3          4             5                            6
बैतूल      मुलताई        कोहल्या    0.104         उप मुख्य इंजीनियर ( निर्माण ) इटार्सी- नागपुर तीसरी
                                                  मध्य रेल्वे बैतूल @ नागपुर   रेल  लाईन   निर्माण
(म.प्र.)
                                                                               हेतु निजी भूमि का
                                                                               अर्जन।

अनुसूची -2

(प्रभावित धारकों की सूची )

क्र.

ख.नं.

भूमिस्वामी का नाम

कुल रकबा (हे.मे.)

अर्जित रकबा (हे.में)

3

4

5

2

1

216

0.077

0.959

1

सया पत्नी रामराव, मल्लू पुत्री धुड़ल्या, गन्नू, शंकर , ज्ञानराव, सया, बापया, कमला पिता गन्नू कला बे .

217/3 0.120

0.020 2 सया पति रामराव

0.336

0.002 यमुनाबाई बे . चिन्ध्या, उर्मिला बे. साहेबराव , हेमंत, 218 ज्योति, पुष्पा पिता साहेबराव ,

3

: जयप्रकाश, राजेन्द्र, मुकेश, परसराम पिता चिन्ध्या, सया , गया , संतोषराव पिता गोमा

235 0.514

0.005

4

धन्नू पुत्र घुड्या, शंकर , ज्ञानराव , बाया, सया, कमला पिता गन्नू, कला बे. गन्नू, प्रेमलाल, वामन, परिसीमा, गुंताबाई बे. उकण्ड्या

4

1.929

0.104 योग

1- चूँकि हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि इटार्सी- नागपुर तीसरी रेल लाईन परियोजना के अंतर्गत अंतर्गत अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है। धारा 11 की उपधारा (3 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश समिति द्वारा तैयार किया गया है , जिसका प्रकाशन पृथक से समुचित सरकार की वेबसाईट, स्थानीय स्तर पर तथा स्थानीय दो समाचार पत्रों में किये जाने हेतु पृथक से कार्यवाही की जा रही है ।

भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) मुलताई के कार्यालय में में किया जा सकता है । 2- 6855

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अगस्त 2023

भाग 1 ]

3- कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा होने जाने के समय तक प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर ( भूमि अर्जन) बैतूल बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा / कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा ।

4 समुचित सरकार की वेबसाइट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है।

अमनबीर सिंह बैंस , कलेक्टर एवं समुचित सरकार.

कार्यालय , कलेक्टर (भू- अर्जन) , जिला रतलाम, मध्यप्रदेश

क्र. 1977-भू-अर्जन- 2023-प्र.क्र. 03-अ-82-2023-24

रतलाम, दिनांक 14 जुलाई 2023

अतर्गत मध्यप्रदेश शासन की आपसी सहमती से भूमि क्रय नीति 2014)

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि " अनुभाग सैलाना के चिराखादन तालाब योजना अन्तर्गत जिला रतलाम की तहसील बाजना के प.ह.नं. 32 के ग्राम बोरपाडा के खाताधारकों की निजी भूमि मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग मंत्रालय के आदेश क्रमांक एफ-12-2/ 2014/ सात / 2-ए / भोपाल दिनांक 12.11.2014 के तहत आपसी सहमति से क्रय किया जाना प्रस्तावित है ।

अतः निम्नलिखित भूमि में किसी व्यक्ति/ संस्था को भूमि स्वत्व के विषय में कोई आपत्ति हो तो वह अधोहस्ताक्षरकर्ता के न्यायालय में सूचना प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में आधार सहित आपत्ति प्रस्तुत करें । नियत अवधि पश्चात् किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति पर विचार नही किया जावेगा ।

अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा

खसरा क्रमांक

क्र. कृषकगण का नाम व पिता/ पति का नाम

परिसम्पत्ति काविवरण (हेक्टर में) सिंचित असिंचित कुल

0,080

0.080

36

1 नानुराम पिता हुरजी जाति भील डामर निवासी ग्राम बोरपाडा

0.100

0.100

40

2 बाबू, लालू, गीदू पिता मोती दिनेश, पिन्टू, मिटू, लालू, सूनी, अंतू, लजी, पिता मडिया सोवली बैवा मडिया, राजू जोवा, वजीह, रिकू, पिता जीवा, शान्ति बैवा जीवा जाति भील निवासी ग्राम बोरपाडा

0.150

0.150

232

3

शंकर पिता नागजी जाति भील निवासी ग्राम बोरपाडा

0,490

0.490

111

4 दहलींग पिता दीपा जाति भील निवासी ग्राम बोरपाडा

0.060

0.060

113

5 मकू पिता सूखला जाति भील निवासी ग्राम बोरपाडा

0.200

0.200

39

6

110

राम , माना, रावजी पिता देवू जाति भील निवासी ग्राम बोरपाडा

0.380

0,380

109

114/1

7 बाबू पिता अक्कू जाति भील निवासी ग्राम बोरपाडा [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 अगस्त 2023

6856

8 कालू, रामचन्द्र पिता कोदर व हानि बेवा कोदर जाति भील निवासीग ग्राम बोरपाडा

9 भोदर पिता धुलिया निवासी ग्राम बोरपाडा

10 सोहन, कमल पिता जीवणा व मांगुडी बैवा जीवणा व नागजी , रामा , थावरा, प्रभु पिंता उकार जाति डामर निवासी ग्राम बोरपाडा

1.850

1850

127

0.660

0.660

226 228

0.380

0.380

297 233

नोटः- भूमि का नक्शा (प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व सैलाना एवं कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग रतलाम कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है ।

क्र. -1979-भू-अर्जन-2023-प्र.क्र. 03-382-2023-24

दबास सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि "अनुभाग सैलाना के चिराखादन तालाब योजना अन्तगत जिला रतलाम की तहसील बाजना के प.ह.नं. 32 के ग्राम चिराखादन के खाताधारकों की निजी भूमि मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग मंत्रालय के आदेश क्रमांक एफ-12-2/ 2014 / सात/2-ए/ भोपाल दिनांक 12.11.2014 के तहल आपसी सहमति से क्रय किया जाना प्रस्तावित है ।

अतः निम्नलिखित भूमि में किसी व्यक्ति / संस्था को भूमि स्वत्व के विषय में कोई आपत्ति हो तो वह अधीहस्ताक्षरकर्ता के न्यायालय में सूचना प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में आधार सहित आपत्ति प्रस्तुत करें । नियत अवधि पश्चात् किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति पर विचार नही किया जावेगा ।

अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा

खसरा क्रमांक

क्र. कृषकगण का नाम व पिता/ पति का नाम

1

नाथा, भावजी पिता दौला खराड़ी जाति भील निवासी ग्राम चिराखादन

2 हुकिया, गौतम, उकार, मावजी पिता पूंजा थापरिया बें. पूजा, जीवणा, कांजी पिता मल्लु सुकली बेवा मल्लु शांति पुत्री मल्लु कांर्जी जाति भील निवासी ग्राम चिराखादन

3 हरू , भेरू, पुत्र पुंजा, लालू, वालू, सोहन , कैलाश, श्यामलाल, देवचन्द्र पुत्र बद्दा, पुनि बैवा बद्दा, मुंशी. काली पुत्र /पुत्री दहलिंग , लीला बैवा दहलिंग, रमेश पुत्र जोहरिंग , कमल पुत्र दहलिंग, नाथू पुत्र जिवणा जाति भील निवासी ग्राम चिराखादन

परिसम्पति काविवरण

असिंचित

(हेक्टर में) सिंचित

कुल

0.100

0.100

309

0.120

0.120

231

1.690

0.690

1.000

128 140

138/343 6857

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अगस्त 2023

भाग 1 ]

4 मकु, अकु, मांगु, हकरू , कैलाशपुत्र सुकला, जोत्या, गोत्या, हुकला, दुबली, पुत्र/ पुत्री मल्लू, जूजी, बैवा मल्लू बद्दा, ऊँकार, करमो , गोबरिया पुत्र जगजी, भुडियां, हुरूपाल (ना.बा. ) पुत्र धर्मा, कोदरी वैवा धर्मा, देवा पुत्र लिम्बा, कमजी, लालू, वालू, सुगल, कांता, श्यामा पुत्र / पुत्री सकुडा जाति भील निवासी ग्राम चिराखादन

5 बद्दों, ऊँकार , गोबरिया पुत्र जगजी , झुंडिया, हुरपाल (ना.बा.) पुत्र धर्मा, कोदरी बैवा धर्मा, लालजी , वालजी, पुदा, राजु, पुत्र करमा, दितुबाई वैवा करमा जाति भील निवासी ग्राम चिराखादन

गौतमा पिता मंगला जाति भील निवासी ग्राम चिराखादन

गौतम पिता नागजी जाति भील हारी भूदान धारक गोड़ भोपाल म.प्र . निवासी ग्राम चिराखादन

8 परथुन, कालिया पिता बिज्या जाति भील निवासी ग्राम चिराखादन

9 मांगु पिता वागला निवासी ग्राम चिराखादन

10 हरू पुत्र पूंजा जाति भील निवासी ग्राम चिराखादन

11 दोलीबाई बैया रूपा निवासी ग्राम चिराखादन

12 जौती पुत्र नागजी जाति भील निवासी ग्राम चिराखादन

13 तोलिया , तेरसिंह , दोलसिंह, मिट्ठू पुत्र भोदर, मंगलीबाई बेवा भोदर, लालू, बालू, पुत्र पुंजा, गंगाबाई बैया पुंजा जीवणा पुत्र लूजा, निवासी रतलाम ग्राम चिराखादन

14 देवा लिम्बा जाति भील मुनिया निवासी ग्राम चिराखादन

15 तोलिया, तेरसिंह , दोलसिंह , मिट्ठू पुत्र भोदर व मंगलीबाई बैया भोदर, लालू, बालू, पुत्र पुंजा, गंगाबाई वैवा पुंजा, जीवणा, पुत्र लूँला निवासी ग्राम चिराखादन

4.050

1.160

121

2.890

137

303

305

306

0.230

0.230

310

0.050

0.050

143

0.080

0.080

134

1.640

1.030

0.610

117

118

119

120

0.080

0.080

126

1.030

0.400

0.630

301

1.000

0.400

0.600

129

0.020

0.020

234

1.000

1.000

224

0.100 )

0.100

116

0.120

0.120

123

नोटः- भूमि का नक्शा (प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व सैलाना एवं कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग रतलाग के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है ।

नरेन्द्र कुमार सुर्यवंशी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अगस्त 2023

6858

कार्यालय , कलेक्टर, जिला भोपाल , मध्यप्रदेश एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन ,

राजस्व विभाग

क्र. 06 अ-82-2023-24

भोपाल, दिनांक 27 जुलाई 2023

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची कमांक-1 , कॉलम के (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के कॉलम (6) में उनके नाम के सम्मुख दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है । भूमि अर्जन, पुर्नवास और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पादर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा (1 ) उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कॉलम (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयाग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची-1

ग्राम

तहसील

जिला

अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल हे० में

4.

3.

2.

1.

1.5290

हुजूर

भोपाल

बरखेडा बोंदर

सार्वजनिक प्रयोजन का उद्देश्य

धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

6.

5.

रामगंज मण्डी नई बडी रेल लाईन परियोजना ब्यावरा स्टेशन से भोपाल स्टेशन तक नई बडी लाईन ।

उप मुख्य अभियंता/निर्माण इंजिनियर-गा, सेन्ट्रल रेल्वे, भोपाल

अनुसूची-2

( प्रभावित धारको की सूची )

भूमि स्वामी का नाम

क्रमांक

2.

1.

1.

कुल रकबा हे० में

वर्तमान भूमि खसरा नं.

प्रभावित रकबा हें० में

5.

4

3.

0.0620

144/1/2

श्रीमती जोली शुक्ला पत्नी अजय शुक्ला नि 21 सुल्तानया इन्फेन्ट्री भोपाल

2.

0.4530

0.7270

144/1/1

सैय्यदा शाहीन सुल्ताना पत्नी मीर याकूब अली मीर याकूब अली पिता मीर मुमताज अली नि ओसीपुरा मसब बैंक हैदराबाद चौकसे नगर डी आईजी बंगला भोपाल

सैय्यद मुबीन मुबारक पुत्र सैय्यद खालिक मुबारक नि पीरगेट भोपाल

अयाज अली पुत्र नियाज अली

पराग भार्गव पिता भारत भूषण भार्गव ,

श्रीमती नन्दिता भार्गव पत्नी

पराग भार्गव

श्रीमती प्रीति अग्रवाल पत्नी

सुधीर अग्रवाल

श्रीमती रीना शर्मा पत्नी केशव शर्मा

0.4530

0.7890

किता-2 (कुल रकबा) 6859

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अगस्त 2023

भाग 1 ]

सरवत रजा पत्नी इरशाद मेहमूद 3.

अब्दुल हक शेख पिता अ० शाकिर शेख

श्रीमती शगुफ्ता यासमीन

पति अब्दुल हक शेख

बिलकिस जहां पत्नी मो० शफी

अय्यूब पुत्र रहीम खान

उम्मे कुलसुम पुत्री अशफाक उर रहमान

श्रीमती वंदना पुत्री अजय

इन्तेखाब मोहम्मद खान पुत्र हबीबउल्ला अब्दुल वाहिद पुत्र अब्दुल अजीज

मो० आमिर खान पुत्र

इकबाल मो० खान

सरवत अली नजमी पुत्र मो० उमर

श्रीमती शारदा मिश्रा पत्नी अखिलेश

जगन्नाथ पुत्र लक्ष्मण व अन्य 25 सहखातेदार

4.

रामकिशन पुत्र जगन्नाथ जाति काछी 1/3 भाग नारायण सिंह पुत्र जगन्नाथ

रवि पुत्र जगन्नाथ जाति काछी आजम अख्तर पुत्र अजहर हुसैन

राजकुमारी पुत्री लक्ष्मीनारायण

0.1930

0.7710

141/1,

142

0.0300

144/2/1/1

0.0350

144/2/1/2

0.0650

144/2/2

0.5940

144/2/3/1/1

रामकिशन नारायणसिंह रवि पुत्र जगन्नाथ व

अन्य तीन सहखातेदार

मंगेज सिंह पिता भैरो सिंह नि भोपाल

0.7780

0.0510

144/2/3/1/2

0.1130

144/2/3/1/3

आर एल आनंद पिता आर ए शिवशंकरन व

अन्य 4 सहखातेदार

श्रीमती शहनाज खान पत्नी

मो० इलयास

कुमारी प्रीति भार्गव पुत्री भारत भूषण

0.0370

144/2/3/1/4

0.0510

144/2/3/1/5

0.0650

144/2/3/1/6

सैय्यद इकबाल हुसैन पुत्र सैय्यद इश्तियाक हुसैन नि भोपाल

0.7180

144/2/3/2/1

राजकुमारी पत्नी लक्ष्मीनारायण , हरमीत सिंह कपूर पुत्र जोगेन्द्र सिंह कपूर, श्रीमती नीता कपूर पत्नी हरमिन्दर सिंह कपूर व अन्य 8 सहखातेदार

0.0930

144/2/3/2/3

श्रीमती साहेबजादी हुमा दाउद पत्नी दाउद

रहमान व अन्य 2 सहखातेदार

श्रीमती पुष्पा सोनगरा पत्नी मनोहर

श्रीमती बिलकिस हुसैन पत्नी रिजवान

श्रीमती बिलकिस हुसैन पत्नी रिजवान

5.

रेहाना तहसीम पत्नी सैय्यद मोहम्मद तहसीन

कुल योग

0.0370

144/2/3/2/2

0.0290

144/2/3/2/4

0.0330

144/2/3/2/5

0.7780

1.951

किता-13

0.1050 651/

0.1050

569/2/1

1.5290

3.6160 6860

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अगस्त 2023

[ भाग 1

चूँकि रामगंज मण्डी नई बडी लाईन परियोजना हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिसमें कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है ।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी , तहसील हुजूर, जिला भोपाल के कार्यालय में किया जा सकता है ।

कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय तक प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि कलेक्टर (भू- अर्जन ) भोपाल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नही करेगा / कराएगां अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नही करेगा ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आशीष सिंह, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.

कार्यालय , कलेक्टर , जिला राजगढ़ , (ब्यावरा ) मध्यप्रदेश

राजगढ़, दिनांक 25 जुलाई 2023

-: अनुसूची 1:-

अनुपूरक प्रकरण क्रमांक पश्चिम मध्य रेल कोटा No.:- 13 / अ -82 / 2023-24 चूंकि मुख्य परियोजना प्रबंधक Dy.CE ( C)/ KTT /ADDITIONAL - LAND / KHILCHIPUR DATED 05- 06-2023 रेल्वे विभाग को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न सूची मे भूमि दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यक पड़ने की संभावना है ।

अनुपूरक प्रकरण क्रमांक 13 / अ-82 / 2023-24 मुख्य परियोजना प्रबंधक पश्चिम मध्य रेल कोटा No.:- Dy.CE ( C) / KTT / ADDITIONAL - LAND / KHILCHIPUR DATED 05-06-2023 रेल्वे विभाग को इस बात का समाधान हो गया है कि निचें दी गई अनुसूची क्रमांक 2 मे रामगंज मंडी- भोपाल नई बड़ी रेल लाईन परियोजना रामगंज मंडी स्टेशन से भोपाल स्टेशन तक नई बड़ी रेल लाईन तहसील खिलचीपुर ग्राम पुरा कुमारा रेल्वे के लिये वर्णित छूटी हुई शेष भूमि जिसका नामवार सर्वे क्रमवार विवरण अनुसूची-2 मे उल्लेखित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वास ओर पुनर्व्यवस्थापन मे उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची-2 की भूमि की अनुसूची 1 मे अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है । चूंकि रेल्वे परियोजना का निर्माण प्रगतिरत है इस 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक सामाधान निर्धारित रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया कारण धारा जा रहा है ।

-: अनुसूची-2 :-

रामगंज मंडी-भोपाल नई बड़ी रेल लाईन परियोजना रामगंज मंडी स्टेशन से भोपाल स्टेशन तक नई बड़ी रेल लाईन तहसील खिलचीपुर ग्राम पुरा कुमारा रेल्वे के लिये वर्णित छूटी हुई शेष भूमि

का विवरण

6861

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अगस्त 2023

भाग 1 ]

ग्राम पुरा कुमार, तहसील खिलचीपडु जिला राजगढ़ म.प्र.

क्र

खसरा नंबर

भूमि स्वामी का नाम पिता का नाम निवास स्थान पुराकुमारा

1

कुल रकबा (हेक्टेयर)

अर्जित किया जाने वाले अतिरिक्त भूमि का रकबा (हेक्टेयर)

0.083

0.672

28/1

भवरलाल पिता गुलाब जाति सौंध्या निवासी पुराकुमारा भुस्वामी

योग

2

0.087

0.286

33/2/1

0.170

0.958

0.083

0.672

28/2

0.087

0.286

33/1/1

मानसिंह पिता गुलाब , गेंदाबाई बेवा गुलाब जाति सौंध्या निवासी पुराकुमारा भुस्वामी

योग

3

0.170

0.958

0.084

0.672

28/3

पर्वत सिंह पिता गुलाब जाति सौंध्या निवासी पुराकुमारा भुस्वामी

योग

4

0.086

0.287

33/3/1

0.170

0.959

0.058

0.119

30/1

रतनलाल पिता नाथू जाति सौंध्या निवासी पुराकुमारा भुस्वामी

योग

5

0.058

0.119

0.119

0.058 30/2

रामलाल पिता नाथू जाति सौंध्या निवासी पुराकुमारा भुस्वामी

योग

0.058

0.119

0.058 0.118

30/3

कवरलाल, चन्दर सिंह, उदे सिंह पिता भवरलाल जतन बाई बेवा भवरलाल जाति सौंध्यानिवासी पुराकुमारा भुस्वामी

6

योग

7

0.058 0.118

0.200 0.490

0.025 0.052

34/2/1 43/37

बीरमसिंह पूरसिंह पि. नंदा भगवान घनश्याम पि. रामलाल ग्यारसीबाई बैवा रामलालजाति भील निवासी पुराकुमारा भुस्वामी

योग

8

0.225 0.542

0.100 0.149

43/4/1/2

भगवान सिंह पिता नारायण सिंह जाति सौंध्या निवासी पुराकुमारा भूस्वामी

योग

9

0.100 0.149

0.100 0.149

43/4/1/1

बिरम सिंह पिता नारायण सिंह जातिसौंध्यानिवासी पुराकुमारा भुस्वामी

योग

0.100 0.149

0.095 0.447

43/9/2/1

10 भेरुलाल पिता कंवरलाल अनोखेबाई पत्नी भेरुलाल जाति भील निवासी पुराकुमारा भुस्वामी

योग 0.447

0.095

0.120 0.393

43/9/5/1

11 फूलसिंह पिता भंवरलाल गुलाबबाई पति फूलसिंह जाति भील निवासी पुराकुमारा भुस्वामी

योग

0.120 0.393

0.210 0.471

43/9/9/1

12 बापू पिता मांगीलाल जानाबाई पति बापू जाति भील निवासी पुराकुमारा भुस्वामी

योग

0.210 0.471

0.020

0.020

43/21/2/1

0.297 0.339

43/21/2/3

13 देवीसिंह पिता रामलाल सिंह जातिसौंध्यानिवासी पुराकुमारा भूस्वामी

योग

0.317 0.359 [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अगस्त 2023

6862

रामगंज मंडी से भोपाल तक नई बड़ी रेल लाईन परियोजना के भूमि अर्जन का पूरक प्रस्ताव द्वारा अर्जित की जाने वाली निजी भूमि का विवरण

खसरा नंबर

क्र भूमिस्वामी का नाम पिता का नाम निवास स्थान पुराकुमारा

कुल रकबा (हेक्टेयर)

अर्जित रकबा, रेल्वे द्वारा पृथक से प्रस्तावित अनुपुरक प्रस्ताव हेतु (हेक्टेयर)

0.034

0.490

34/2/1

1

0.126

0.798

43/13/1

0.023

0.023

43/16/1

0.163

0.360

बीरमसिंह पूरमिह पि. नंदा भगवान घनश्याम चि. रामलाल ग्यारसीबाई बैवा रामलाल जाति भील निवासी पुराकुमारा भुस्वामी

43/17/2/1

0.346

1.671

योग

0.047

0.047

39/1

2 देवीशंकर पिता कालू जाति भील निवासी पुराकुमारा भुस्वामी

0.157

0.198

43/36/1

0.204

0.245

योग

0.113

0.331

31/1/1

3 सम्पतवाई पत्त्री जगन्नाथ जाति भील निवासी पिड़ावा झालावाड़ राजस्थान भुस्वामी

0.113

0.331

योग

0.400

0.825

31/2/1

4

0.400 पारीबाई पति स्व कालू देवीशंकर पिता कालू जाति भील निवासी पुराकुमारा भुस्वामी

0.825

योग

0.157

0.211

43/9/4/1

5 घीसालाल पिता भवरलाल जाति भील निवासी पुराकुमारा भुस्वामी

0.157

0.211

योग

0.066

0.393

फुलसिंह पिता भवरलाल गुलाबबाई पति फुलसिंह जाति भील निवासीपुराकुमारा भुस्वामी

43/9/5/1

6

0.066

0.393

योग

0.025

0.149

43/4/1/1

7 बिरम सिंह पिता नारायण सिंह जातिसौंध्यानिवासी पुराकुमारा भुस्वामी

0.025

0.149

योग

0.025

0.149

43/4/1/2

8 भगवानसिंह पिता मारानसिंह जाति सौंध्या निवासी पुराकुमारा भुस्वामी

0.025

0.149

योग

0.182

0.225

43/5/1

9

0.182

0.225

गंगाराम पिता धूला जाति सौंध्या निवासी पुराकुमारा भुस्वामी योग

0.140

0.291

43/17/1/1

0.140

0.291

10 कान्तिबाई पति बनेसिंह जाति भील निवासी पुराकुमारा भुस्वामी योग

0.172

0.674

43/21/3

0.172

0.674

11 उदेसिंह पिता भवरलाल जाति मौंध्या निवासी पुराकुमारा भुस्वामी

योग

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ के कार्यालय मे किया जा सकता है 6863

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अगस्त 2023

भाग 1 ]

-: अनुसूची 1:-

अनुपूरक प्रकरण क्रमांक 12 /अ-82/2023-24 चूंकि मुख्य परियोजना प्रबंधक पश्चिम मध्य रेल कोटा No.:- Dy.CE (C)/ KTT /ADDITIONAL- LAND /KHILCHIPUR DATED 05- 06-2023 रेल्वे विभाग को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न सूची मे भूमि दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यक पड़ने की संभावना है ।

अनुपूरक प्रकरण क्रमांक - 12/अ-82/2023-24 मुख्य परियोजना प्रबंधक पश्चिम मध्य रेल कोटा No.:- Dy.CE ( C) / KTT/ADDITIONAL - LAND/ KHILCHIPUR DATED 05-06-2023 रेल्वे विभाग को इस बात का समाधान हो गया है कि निचें दी गई अनुसूची क्रमांक 2 मे रामगंज मंडी-भोपाल नई बड़ी रेल लाईन परियोजना रामगंज मंडी स्टेशन से भोपाल स्टेशन तक नई बड़ी रेल लाईन तहसील खिलचीपुर ग्राम गंगापुरा रेल्वे के लिये वर्णित छूटी हुई शेष भूमि जिसका नामवार सर्वे क्रमवार विवरण अनुसूची-2 मे उल्लेखित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वास ओर पुनर्व्यवस्थापन मे उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची-2 की भूमि की अनुसूची 1 मे अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है । चूंकि रेल्वे परियोजना का निर्माण प्रगतिरत है इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक सामाधान निर्धारित रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है ।

-: अनुसूची-2:-

रामगंज मंडी- भोपाल नई बड़ी रेल लाईन परियोजना रामगंज मंडी स्टेशन से भोपाल स्टेशन तक नई बड़ी रेल लाईन तहसील खिलचीपुर ग्राम गंगापुरा रेल्वे के लिये वर्णित छूटी हुई शेष भूमि का

विवरण

ग्राम गंगापुरा , तहसील खिलचीपरु जिला राजगढ़ म.प्र.

खसरा नंबर कुल रकबा (हेक्टेयर)

क्र भूमि स्वामी का नाम पिता का नाम निवास स्थान गंगापुरा

अर्जित किया जाने वाले अतिरिक्त भूमि का रकबा (हेक्टेयर) धारा 10 अनुसार

0.072 0.051

0.224 0.125

9/2/1 1/8/2

1 मोतीलाल पिता कालू , दर्यावबाई बेवा कालू जाति सौंध्या निवासी गंगापुरा भुस्वामी

0.123

0.349

योग

0.140

0.259

57/2/1/1

2 हरी सिंह पिता जगन्नाथ जातिसौंध्या निवासी गंगापुराभुस्वामी

0.140

0.259

योग

0.235

0.316

3

56/1/1/1/ 2

सोरमबाई पति मांगीलाल जाति सौंध्या निवासी गंगापुराभुस्वामी

0.235

0.316

योग

0.218

0.429

55

4 कालीबाई पति रामलाल , छगनबाई पति अनारसिंह [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अगस्त 2023

6864

जाति सौंध्या निवासी गंगापुराभुस्वामी

योग

5 हरीसिंह पिता परथीसिंह जाति सौंध्यानिवासी गंगापुराभुस्वामी

योग

6 गिरवरसिंह पिता परथीसिंह जाति सौंध्यानिवासी गंगापुराभुस्वामी

योग

7 अनारसिंह पिता हिन्दुसिंह जाति सौंध्या निवासी गंगापुराभुस्वामी

योग

8 बिरम सिंह पिता मदन जातिसौंध्यानिवासी गंगापुराभुस्वामी योग

9 गंगाराम पिता गोपीलाल जातिसौंध्यानिवासी गंगापुराभुस्वामी

योग

10 मोहनलाल पिता लक्ष्मण कोशल्याबाई पति मोहन जाति बलाई निवासी सेमलीकलाँ भुस्वामी योग

11 गिरवरसिंह पिता गोपीलाल जाति सौंध्यानिवासी गंगापुराभुस्वामी

योग

12 भारतसिंह पिता रतनलाल जाति सौंध्यानिवासी. गंगापुराभुस्वामी

योग

0.218

0.429

0.045

0.189

51/1/1

0.045 0.189

0.045 0.189

51/2/1

0.045 0.189

0.045 0.189

51/3/1

0.045 0.189

0.024 0.656

28

0.024 0.656

0.095 0.095

1/18/1

0.368 0.368

49/1/1

0.111 0.111

50/2/3/1

0.574 0.574

0.265 0.500

1/16/12

0.265 0.500

0.067 0.687

50/2/1

0.067 0.687

0.107 0.687

50/2/2

0.107 0.687

रामगंज मंडी से भोपाल तक नई बड़ी रेल लाईन परियोजना के भूमि अर्जन का पूरक प्रस्ताव द्वारा अर्जित की जाने वाली निजी भूमि का विवरण

क्र भूमि स्वामी का नाम पिता का नाम निवास स्थान गंगापुरा

1 श्रीलाल पिता कालु जाति सौंध्यानिवासी गंगापुराभुस्वामी

योग

2

खसरा नंबर कुल रकबा (हेक्टेयर)

अर्जित किया जाने वाले भूमि का रकबा (हेक्टेयर)

0.312

0.493

1/22/1

0.050

0.174

1/25/1

0.227

0.227

5/2/1

0.589

0.894

0.079

0.079

52/1

करणसिंह मानसिंह पिता जगन्नाथ , धीरपसिंह कमलसिंह पिता भवरलाल , सम्पतबाई बेवा भवरलाल, 6865

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अगस्त 2023

भाग 1 ]

चंद्रकलाँबाई संतोषबाई अनीताबाई पुत्री बनेसिंह,गोरीलाल श्रीलाल पिता बनेसिंह नोरंगबाई बेवा बनेसिंह, हरिसिंह पिता बापूलाल जाति सौंध्यानिवासी मोतीपुरा भुस्वामी योग

3 कालीबाई पति रामलाल, छगनबाई पति अनारसिंह जाति सौंध्या निवासी गंगापुराभुस्वामी योग

4 मोतीलाल पिता कालू , दर्यावबाई बेवा कालू जाति सौंध्यानिवासी गंगापुरा भुस्वामी योग

5 गिरवरसिंह पिता गोपीलाल जाति सौंध्यानिवासी गंगापुराभुस्वामी

योग

6 भारतसिंह पिता रतनलाल जाति सौंध्यानिवासी गंगापुराभुस्वामी

योग

0.079

0.079

0.187

0.187

53/1

0.187

0.187

0.074

0.125

1/8/2

0.074

0.125

0.620

0.687

50/2/1

0.620

0.687

0.580

0.687

50/2/2

0.580

0.687

भूमि के नक्शे (प्लान ) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ के कार्यालय मे किया जा सकता है ।

हर्ष दीक्षित, कलेक्टर.

कार्यालय , कलेक्टर , जिला सिवनी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन,

राजस्व विभाग

क्र.-5612-भू-अर्जन-2023

सिवनी, दिनांक 31 जुलाई 2023

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (14 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की मटामा (मुँडरई) जलाशय परियोजना के पिकअप वियर बंड, डूब क्षेत्र व बायी तट मुख्य नहर निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधो के अनुसार एतद् द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि, राज्य शासन इसके द्वारा कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्रमांक 1 सिवनी जिला सिवनी को संबंधित भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 मे दी गई शक्तियों के प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है ।

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 6 के अंतर्गत सिचाई परियोजनाओं की बाबत् जहां तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधो के अधीन पर्यावरणीय समाधात निर्धारण की प्रक्रिया की अपेक्षा की जाती है, इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण उपबंध लागू नहीं होगे । उपरोक्त के संबंध में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार भोपाल द्वारा दिनांक 17/04/2015 को स्वीकृति प्रदान की गई है । अतः अधिनियम की धारा 11 (3) के अंतर्गत सामाजिक सामाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नही किया जा रहा है । अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि का विवरण निम्नानुसार है: - [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अगस्त 2023

6866

अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि का क्षेत्रफल: 0.45 हेक्टेयर 1 ग्राम का नाम :- गनेशगंज प.ह.नं.: 105 रा.नि.मं.:- लखनादौन तहसील: लखनादौन जिला सिवनी 2

हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता

स. सर्वेक्ष कण कमां क

सीमाएं

वृक्ष संरचन T

उत्तर

NOOKKEBEHI

भूमिकाप्रकार

Lilate sejate (te03)wohkla

7

4 5 6

12 3

दक्षिण

पश्चिम

प्रकार

प्रगतिकिस्म

संख्या प्लिंथएरिया

11 12 13 14 8

10

9

शासकीय

सडक

अशोक पि. रम्मूलाल की भूमि

श्रीरामचंद्र मंदिर की शेष भूमि

0.19

1 20/1 कृषि

भूमिस्वामी

श्रीरामचंद्र मंदिर सहजपुरी सरवराहकार कमलकांत चौकसे निवासी सहजपुरी प्रबंधक पिता जिलामहोसिवनी भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय

2

ग्राम सरहद अन्य ग्राम की भूमि

शासकीय सडक

श्रीरामचंद्र मंदिर की भूमि

कृषि 0.16

भूमिस्वामी

269/ 1

अशोक पिता रम्मूलाल जाति गुप्ता निवासी ग्राम भूमिस्वामी

269/

0.10

3 भूमिस्वामी

कृषि

2

विनोद वगैरह पि. रम्मूलाल की भूमि

अशोक भूमि पि. रम्मूलाल 111 की शेष

शासकीय सडक

अशोक पि. रम्मूलाल की भूमि

विनोद कुमार, मनोज कुमार, अमोदकुमार पिता रम्मूलाल जाति बनिया निवासी ग्राम भूमिस्वामी

3

0.45

यो ग

विनोद वगैरह पि. रम्मूलाल की शेष भूमि

विनोद वगैरह पि. रम्मूलाल की शेष भूमि

: अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी लखनादौन जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है ।

2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 1 सिवनी जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है ।

3. अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नही करेगा या कोई भी संव्यवहार नही होने देगा अर्थात कय /विकय आदि नही करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नही करेगा ।

4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -15 (1 ) के अधीन इस अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेगे ।

6867

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अगस्त 2023

भाग 1 ]

क्र.-5613-भू-अर्जन-2023

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (14 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की मटामा(मुँडरई) जलाशय परियोजना के डूब क्षेत्र बंड लाइन एवं स्पिल चेनल निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधो के अनुसार एतद् द्वारा सभी संबंधित हितबद्व व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि, राज्य शासन इसके द्वारा कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्रमांक 1 सिवनी जिला सिवनी को संबंधित भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 मे दी गई शक्तियों के प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है ।

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 6 के अंतर्गत सिचाई परियोजनाओं की बाबत् जहां तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधो के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रक्रिया की अपेक्षा की जाती है, इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण उपबंध लागू नहीं होगे । उपरोक्त के संबंध में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार भोपाल द्वारा दिनांक 17/04/2015 को स्वीकृति प्रदान की गई है । अतः अधिनियम की धारा 11 (3 ) के अंतर्गत सामाजिक सामाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है । अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि का विवरण निम्नानुसार है:-

1 ग्राम का नाम:- मुन्डरई प.ह.नं.:- 12 2 अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि का क्षेत्रफल 12.76 हेक्टेयर रा.नि.मं.:- चमारी तहसील: छपारा जिला:- सिवनी

संरचन

वृक्ष

सीमाएं

T

हितबद्व व्यक्ति का नाम और पता सर्वेक्षण कमांक

स. क.

क्षेत्रफल(हे०में) अर्जन 16 अधीन

alakkebijla

भूमिकाप्रकार

6

5

3 4

2

1

कृषि

भूमिस्वामी

1.12 1 186

उत्तर

पश्चिम

दक्षिण

संख्या

प्रकार

प्लिंथएरिया

tickyBjlek

11

1213

10

9

8

7

01

शासकी य वन

शास महुआ कीय वन

शासकी य भू-जल

चैतो बे. दीपचंद की भूमि

कच्चाकुआ-1

चन्दरमान झगलो चन्दारवती अनखवती पिता चोखेलाल जाति गाँड नि.ग्रा. भूमिस्वामी

कृषि

भूमिस्वामी

1.23

188/1

2

कृषि

04

महुआ

शास कीय वन

शासकी य भू-जल

अम्मी पि. समलू कीभूमि

कच्चाकुआ-1 पि. ल चोखेला बगैरह की भूमि

चैतो बेवा दीपचंद चंदमान ईशलाल जीतलाल जीतसिह ईशवती आशवती मानवती ज्ञानवती पिता दीपचंद जाति गौड नि.ग्रा भूमिस्वामी

0.49 3 196/2

Helpiteft

कृषि

thekitefle

0.49 196/1

4

शासकी य चारागाह

अम्मी पि. समलू की भूमि

चेतराम पि. खुरशीरा म की भूमि

चेतराम पि. खुरसीरा म की भूमि

महुआ चार

शासकी य पहाड

04 03 शासकी य चारागाह

शास कीय भू-ज ल

चैतो बे. दीपचंद बगैरह की भूमि

रामदयाल अच्छेलाल लक्ष्मन पुत्र अम्मीलाल झिग्गोबाई बेवा अम्मीलाल लच्छोबाई पुत्री अम्मीलाल जाति गोंड नि.ग्रा भूमिस्वामी मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अगस्त 2023

6868

कृषि

भूमिस्वामी

5 188/2

1.23

[ भाग 1

शास कीय वन

शासकी य भू- जल

शासकी य भू-जल

चैतो बे. दीपचंद बगैरह की भूमि

रामदयाल अच्छेलाल लक्ष्मन पुत्र अम्मीलाल झिग्गोबाई बेवा अम्मीलाल लच्छोबाई पुत्री अम्मीलाल जाति गौड नि.ग्रा भूमिस्वामी

204/26

कृषि

Hlbtkfle

04 02

सागौन चार

शासकी य वन

शास कीय पहाड

1.01 जाति गौड नि.ग्रा. मनोहर पिता खुरसीराम भूमिस्वामी

7 203

0.58

कृषि

भूमिस्वामी

हीराला ल पि. मारू की भूमि

चैतो बे. दीपचंद बगैरह की भूमि

शासकी य वन

शासकी य पहाड

शास कीय पहाड

मनोहर पि. खुर्सीराम की भूमि

कच्चाकुआ01

हीरालाल हीरामन पिता मारू जाति गौड नि.ग्रा. भूमिस्वामी

202/1

8

0.11

कृषि

Believethe

कच्चामकान30बाई20

02 01 20 05 20 02 01

महुआ कटह ल सीता फल सागौन आम नीम

01

महुआ

शास कीय पहाड

ताराचंद पि. अन्तु की भूमि

सरस्वती बे. सुम्मा बगैरह की भूमि

कच्चाकुआ01 चैनसिंग पि. खुरसीरा म की भूमि

1

1

चैनसिंग पिता अन्तू जाति गौड नि.ग्रा. भूमिस्वामी

9 192/4

0.16

कृषि

bestelle

202/2

0.11

कृषि

berrielle

10

शासकी य वन

कुम्मा पि. अन्तु कीभूमि

जमनसी पि बखतला ल भूमि

सरस्व ती बे सुम्मा भूमि

ताराचंद पि. अन्तु की भूमि

कुम्मा पि. अन्तू की भूमि

कच्चाकुआ1

चैनसिं महुआ 02 ग पि. अन्तु की भूमि

सरस्वती बेवा सुम्मा विमानसिंह कल्लू रामोबाई पिता सुम्मा गुडडी नाबालिग पिता

192/3

0.16

कृषि

चैनसिंग पि. खुरसीरा म की भूमि शासकी य भूमि

शास कीय भूमि

चैनसिंह पि. अन्तू की भूमि

सुम्मा संरक्षक सरस्वती जाति गौड नि.ग्रा. भूमिस्वामी

Bellstale

202/3

0.11

कृषि

Westyle

11

कन्हैयाल कलीराम ाल वगैरह की भूमि

महुआ 01

शासकी य वन

ताराचंद पि. अन्तु की भूमि

कच्चाकुआ

सरस्व ती बगैरह की भूमि

चैनसिंग पि. खुरसीरा मकी भूमि

कुम्मा पिता अन्तू जाति गौड नि.ग्रा. भूमिस्वामी

192/2

0.16

कृषि

Bhelporesin

12 233

0.05

कृषि

webstage

नुक्खन की भूमि

चैनसिंह पि. अन्तू की भूमि

भदूला ल की भूमि

कन्हैय लाल की भूमि

01

महुआ

शासकी य भूमि

शासकी य भूमि

शास कीय वन

बत्तोबाई बे.लक्खा बगैरह की भूमि

मारू दिपिया पिता गुन्दू जाति गौंड नि.ग्रा. भूमिस्वामी

202/4

कृषि 0.11

weel

1

महुआ 02

शासकी य वन

शास कीय पहाड

सरस्वती बे . सुम्मा बगैरह की भूमि

कन्हैयालाल कलीराम हरिराम कलसवती

13

13

हीराला लपि. मारू वगैरह की भूमि

शासकी य भूमि

मानवती मानवती पिता Please जाति गौड नि.ग्रा. भूमिस्वामी

192/1

0.16

कृषि

thesteyle

कुम्मा पि. अन्तू की भूमि

शास कीय भूमि

सरस्वती बैबा सुम्मा बगैरह कीभूमि 6869

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अगस्त 2023

भाग 1 ]

0.13

200

14

कृषि

भूमिस्वामी

महुआ

शासकी य वन

शासकी य पहाड

04 04

सागौन

चैनसिंग पि. खुरसीरा म की भूमि

चेनसिंग पिता खुरसीराम जाति गौड नि.ग्रा. भूमिस्वामी

0.26

201

कृषि

15

भूमिस्वामी

1.

मेरसिं गपि. काली चरन की भूमि

शासकी य वन

शासकी य पहाड

चैनसिंग पि. खुरसीरा म की भूमि

चेनसिंग पिता खुरसीराम जाति गौड नि.ग्रा. भूमिस्वामी

0.56

199

कृषि

16

1

चैनसिं गपि. खुरसी राम की भूमि

महुआ 02

शासकी य वन

शासकी य पहाड

शास कीय पहाड

1

मेरसिंग पिता कालीचरन जाति गौड नि.ग्रा. भूमिस्वामी

Herbalife

0.47

कृषि

198

17

चैनसिंग पि. खुरसीरा म की भूमि

02

महुआ

शासकी पहाड

शासकी जल

शासकी यभूयभूय जल

शास कीय भू- जल

41100152 1

दादूराम पिता खुरसीराम जाति गौड नि.ग्रा. भूमिस्वामी

helplete

0.67

189/1 कृषि

18

Helpitefle

04

शासकी य वन

शास कीय वन

महुआ सागौन 01 कुम्मा पि. अन्तु की भूमि

बोर1

1 पति नुक्खन प्रेमवती वगैरह कीभूमि

नुक्खन पिता गिरानी सकरू पिता सालकराम जाति गौड नि.ग्रा. भूमिस्वामी

0.44

189/2

कृषि

19

भूमिस्वामी

शासकी य वन

शासकी यभू जल

मदनला ल पि. भैयालाल की भूमि

1

प्रेमवती पति नुक्खन सिपता पति अमरलाल जाति गौड नि.ग्रा. भूमिस्वामी

0.18

कृषि

20

भूमिस्वामी

193/2/ 1

बो

प्रेमवत पति नुक्ख न वगैरह की भूमि

01 02

महुआ सागौन

मदनला लपि. भैयालाल की भूमि

पिखन नुक्खन गिरानी की भूमि

भदूलाल

पिता

भैयालाल जाति गौड नि.

ग्रा. भूमिस्वामी

0.17

21

कृषि

भूमिस्वामी

193/2/ 2

कुम्मा पि. अन्तु की भूमि

जमनसी पि. बखतला ल की भूमि

महुआ 01 03

सागौन

शासकी यभू जल

जमनसी पि. बखतला लकी भूमि

प्रेमवती पति नुक्खन वगैरह की भूमि

मदनलाल

पिता

भैयालाल जाति गौड नि.

ग्रा. भूमिस्वामी

193/1

22

0.28

कृषि

भूमिस्वामी

भदू पि. भैयाल ाल की भूमि

1 1

01

महुआ

शासकी य वन

शासकी यभूगपि. जल

सागौन 03 भदू पि. भैयालाल की भूमि

चैनसिं अन्तू की भूमि

जमनसी

पिता

बखतलाल जाति गौड

नि.ग्रा. भूमिस्वामी

192/2

23

कृषि

भूमिस्वामी

आम 01

01

महुआ

चैनसिंग पि. अन्तू की भूमि

भदू पि. भैयालाल की भूमि

कुम्मा पिता अन्तू जाति

गौड नि.ग्रा . भूमिस्वामी

                                                           ताराचं
                                नुक्खन                     दपि.
                                गिरानी                     अन्तू
                                बगैरह                      की
1.16                            की भूमि                    भूमि
                                                                               1

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अगस्त 2023

6870

ग्राम की सीमा

भगतराम पि. असाढू की भूमि

चैतराम पि. खुर्सीराम की भूमि

24 206/2

0.55

भूमिस्वामी

कृषि

रामस्वरूप

नखतलाल जाति गौड

नि.ग्रा. भूमिस्वामी

पिता

चैतो बे. दीपचं द बगैरह की भूमि

1

शासकी य पहाड

सागौन 02

शास कीय पहाड

25 236

0.07

कृषि

भूमिस्वामी

श्रीराम पि. सकत की भूमि

नखतलाल पिता अषाढू

जाति गौड नि.ग्रा.

भूमिस्वामी

मंहगिया बे. विपतला ल वगैरह की भूमि

सागौन 02

शासकी य पहाड

शास कीय पहाड

26 235

0.03

कृषि

श्रीराम पि. सकत की भूमि

नखतला ल पि. असाद् की भूमि

Holbrielle

केवल नन्हा छोटे इमरत

पिता शिवलाल जाति

मेहरा नि.ग्रा. भूमिस्वामी

सागौन 02

शासकी य पहाड

27

शास कीय वन

232/1

0.05

कृषि

helpital

मारू पि. गुन्द्र बगैरह की भूमि

रामस्वरूप

पिता

नखतलाल जाति गौड

नि.ग्रा. भूमिस्वामी

बतोबाई बे. लक्खा बगै. की भूमि

शासकी य वन

महुआ 01

शास कीय वन

28 232/2

0.03

भूमिस्वामी

कृषि

मारू पि. गुन्द्र बगैरह कीभूमि

रामस्वरू पपि. नखतला लकी भूमि

बतोबाई बेवा लक्खा देवेन्द्र मेरसिंग नीलमबाई पिता लक्खा जाति गौड भूमिस्वामी नि.ग्रा.

शासकी य वन

सागौन 07

शास कीय वन

29 230

0.03

कृषि

Weldelle

जमनसी पिता बखतलाल जाति गौड नि.ग्रा. भूमिस्वामी

जमनसी पि. बखतला लकी भूमि

रामस्वरू प पि. नखतला ल की भूमि शासकी

शासकी य वन

सागौन 05

शासकी य पहाड

य पहाड

30 229

0.02

कृषि

Helptele

चैनसिंग पिता अन्तू जाति गौड नि.ग्रा. भूमिस्वामी

जमन सी की भूमि

सागौन 04

शासकी य रास्ता

शासकी य वन

247

31

0.13

कृषि

ग्राम की सीमा

मंगलू पि. धुन्धु की भूमि

महुआ 03

shelterielle

सुरजन पिता बिहारी जाति गौड नि.ग्रा. भूमिस्वामी

ग्राम की सीमा

शासकी य चरनोई

206/1

0.80

32

कृषि

भूमिस्वामी

भगतराम पिता अषाढू जाति गौड नि.ग्रा. भूमिस्वामी

रामस्व रूप पि. नखत लाल की

विजय ना.बा. पि. कालीचर ण की भूमि

भूमि

शासकी य वन

सागौन 04

शासकी य चरनोई

33 60

भूमिस्वामी

कृषि

0.30

सतीश सिंह पि. महेश की भूमि

महेश सिंह पिता दादूराम जाति बक्सरिया नि.ग्रा. भूमिस्वामी

सतीश सिंह पि. महेश की भूमि

सागौन 03

शासकी य वन

34 61/3

0.15

भूमिस्वामी

कृषि

पिता जाति नि.ग्रा.

किशोरी पि. छिदामी की भूमि

सतीशसिंह महेशसिंह बकसरिया भूमिस्वामी

बबीता बे. सेतेन्द्र की भूमि

कुमदेश पि. निधान संह की भूमि

योग 37

वृक्ष 11 09

12.76

9 6871

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अगस्त 2023

भाग 1 ]

1 अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी लखनादौन जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है ।

' 2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 1 सिवनी जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है ।

3. अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नही करेगा या कोई भी संव्यवहार नही होने देगा अर्थात कय /विक्रय आदि नही करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -15 (1 ) के अधीन इस अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेगे ।

क्र.-5614-भू-अर्जन-2023.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (14) में उल्लेखित वर्णित भूमि की मटामा (मॅडरई ) जलाशय परियोजना के बांध , डूब क्षेत्र के निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पडने की संभावना है अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधो के अनुसार एतद् द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि, राज्य शासन इसके द्वारा कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्रमांक 1 सिवनी जिला सिवनी को संबंधित भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 मे दी गई शक्तियों के प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है ।

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 6 के अंतर्गत सिचाई परियोजनाओं की बाबत् जहां तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधो के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रक्रिया की अपेक्षा की जाती है, इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण उपबंध लागू नहीं होगे । उपरोक्त के संबंध में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार भोपाल द्वारा दिनांक 17/04/2015 को स्वीकृति प्रदान की गई है । अतः अधिनियम की धारा 11 (3) के अंतर्गत सामाजिक सामाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नही किया जा रहा है । अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि का विवरण निम्नानुसार है:-

1 ग्राम का नाम:- सुखारैयत प.ह.नं.:- 12 रा.नि.मं.:- चमारी तहसील:- छपारा जिला:- सिवनी

2 अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि का क्षेत्रफल:- 7.38 हेक्टेयर

संरचना

वृक्ष

सीमाएं

सर्वे

हितबद्ध व्यक्ति का नाम

और पता

क. स.

उत्तर दक्षिण

पश्चिम

प्रकार क्षण कम ांक

संख्या

प्रगतिकिस्म

स्वामित्व

प्रकार

प्लिंथ एरिया 03)Wahk Llfatesebefore

NODE192ketle

14

11

12 13

10

9

7

8

6

5

1

4

2

3

क. कुआ

1

शासकी य वन

शासकी य वन

je

शासकी य वन

ग्राम की सीमा रेखा

भूमिस्वामी

74

कौशल्याबाई भगतराम जाति गोंड नि. जौ. ग्रा. भूमिस्वामी

0.65

02 04 04 10

महुआ चार सागौन सीता फल

30 20

02 क. मकान 01 बोर 1

$2

शासकी य वन

शासकी य वन

शासकी य वन

कृषि

भूमिस्वामी

82

1.10

यशवं पि. तुलाराम कीभूमि

क .कुआ

3

शासकी य वन

शासकी य वन

शासकी य वन

कृषि

भूमिस्वामी

0.40

72/ 21

निरंगसी पि. नन्हेलाल की भूमि

महुआ 02 01 03 06 01 01

सागौन बिही सीता फल चार

बखतियाबाई अंजनलाल बेवा सुम्मीलाल सुमेरी सुमरन उमेरसिंह पिता अंजनलाल जाति गौंड निग्रा भूमिस्वामी

4

क.कुआ 01

शासकी य वन

शासकी य वन

कृषि

भूमिस्वामी 0.45

222 72/

निरंगसी पिता नन्हेलाल जाति गोंड नि.ग्रा. भूमिस्वामी

बखतिया बाई बेवा अंजनला ल की भूमि

मंहगिया महुआ 03 बाई बे . विपतला लकी भूमि मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 4 अगस्त 2023

[भाग 1

6872

5

05 01

शासकी य वन

शासकी य वन

कृषि

शासकी य वन

महुआ सीता फल

भूमिस्वामी

0.27

72/ 3

निरंगसी पि नन्हेलाल की भूमि

मंहगियाबाई विपतलाल बेवा राधेश्याम श्यामसिंग रामसिंग पिता विपतलाल जाति गाँड नि.ग्रा. भूमिस्वामी

क. कुआ 6

शासकी य वन

शासकी य वन

08 08 01 08 08

शासकी भू- ज ल मद

76

0.50

महुआ चार सागौन सीता फल

भूमिस्वामी

कृषि

सियावत बे. हंसराम बगै, एवं कस्तूरी विस्तोबा ई की भूमि

मिहीलाल मीरलाल केरलाल बा. ईरलाल य ना.बा. वली भाई मिहीलाल पि. चमरा मु. अमासो तुलसो ईरवती पि० चमरा जाति गोंड नि.ग्रा. भूमिस्वामी

क.कुआ

7

शासकी य वन

02 01 10

भूमिस्वामी

कृषि

0.70

अशोक पि. तुलाराम की भूमि

सागौन सीता फल

कौशल्या बाई जौ. भगतराम की भूमि

332 83/

यशंवतकुमार पिता तुलाराम जाति गौड नि.ग्रा. भूमिस्वामी

कौशल याबाई जौ. भगतरा मकी भूमि

8

05 04

क.कुआ 01

महुआ सागौन

यशवंत शासकी

य वन

शासकी य वन

0.96

कृषि

भूमिस्वामी

गलीचंद पि. किसन कीभूमि

83/ 1

अशोक पिता तुलाराम जाति गौड नि.ग्रा. भूमिस्वामी

कुमार तुलारा मकी भूमि

9

शासकी य वन

ग्राम की सीमा

शासकी य वन

सागौन बिही केला

03 04 03

तैरन पि. छुट्टी की भूमि

2.25

55 कृषि

क. कुआ 01 क. मकान

जबरसी पिता हरलाल जाति गोंड नि.ग्रा. भूमिस्वामी

30 X 30 फी

Website|

10

01 03

महुआ चार

शासकी य वन

ग्राम की सीमा

शासकी यःवन

0.10

86

कृषि

Hebate

तीरन धीरन लोटन सुमेरी सकरो पिता छुट्टी जाति गोंड नि. ग्रा. भूमिस्वमी

जबरसी पि. हरलाल की भूमि

वृक्ष

योग 10

7.38

11 9

क.कु 9 क.म. 2

1 अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी लखनादौन जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है ।

2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कार्यपालन यंत्री, जल * संसाधन संभाग कमांक 1 सिवनी जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है ।

3. अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नही करेगा या कोई भी संव्यवहार नही होने देगा अर्थात कय /विक्रय आदि नही करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नही करेगा ।

4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्व कोई भी व्यक्ति " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 15(1 ) के अधीन इस अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेगे ।

6873

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अगस्त 2023

भाग 1 ]

क्र. 5615-भू- अर्जन-2023. चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (14) में उल्लेखित वर्णित भूमि की मटामा(मुँडरई) जलाशय परियोजना के पिकअप वियर बंड, डूब क्षेत्र व बायी तट मुख्य नहर निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधो के अनुसार एतद् द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि, राज्य शासन इसके द्वारा कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्रमांक 1 सिवनी जिला सिवनी को संबंधित भूमि के संबंध में भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 मे दी गई शक्तियों के प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है ।

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 6 के अंतर्गत सिचाई परियोजनाओं की बाबत् जहां तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधो के अधीन पर्यावरणीय समाधात निर्धारण की प्रक्रिया की अपेक्षा की जाती है, इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण उपबंध लागू नहीं होगे । उपरोक्त के संबंध में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार भोपाल द्वारा दिनांक 17/04/2015 को स्वीकृति प्रदान की गई है । अतः अधिनियम की धारा 11 (3 ) के अंतर्गत सामाजिक सामाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नही किया जा रहा है । अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि का विवरण निम्नानुसार है:-

1 ग्राम का नाम:- बिजना प.ह.नं. 106 रा.नि.मं. लखनादौन तहसील: लखनादौन जिला सिवनी 2 अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि का क्षेत्रफल:- 2.81 हेक्टेयर

सीमाएं

वृक्ष सर्वेक्ष

संरच ना हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता

स. क. ण कमां क

पश्चिम

उत्तर दक्षिण

संख्या

प्रगतिकिस्म

प्लिंथएरिया

भूमिकाप्रकार

Legatesekarte (#03)Wchk3

1924192wild

11

प्रकार 1213

10

9

7

8

6

5

4

1 2

3

4-

कृषि

भूमिस्वामी

1

बांस जामुन कोहवा

03 01 04 151

0.46

प आ 1

भीकमसि ह पि. लोखसि ह की

भीखमसिंह पिता लोखसिंह जाति राजपुत नि.ग्रा भूमिस्वामी

भीकमसि ह पि. लोखसि ह की शेष भूमि

भीकमसि ह पि. लोखसि ह की शेष भूमि

भीकमसि ह पि. लोखसिह की शेष भूमि

शासकीय

कृषि

2 150

02 02

कोहवा नीम

भूमि नाला

भूमिस्वाम

0.34

मेहतू पिता फागू जाति गौंड नि.ग्रा भूमिस्वामी

शेष भूमि भीकमसि आम 01 ह पि लोखसिह कीभूमि

क. कु आ 1

शासकी य भूमि नाला

शासकी य भूमि नाला

सागौन कोहवा

02 03

कृषि

शासकी य भूमि

भूमिस्वामी

बालसिंह पिता चोलासिंह की भूमि

शिवदर्श न बगैरह की शेष भूमि

अनुराग पि. भोलेचरण T की भूमि

0.03

269

3

गिरिराजसिंह दिनेशसिंह संतोषसिंह लक्ष्मीबाई यशोदाबाई प्रभाबाई पि. टोपसिंह प्रभाबाई ध.प. स्व. ओमप्रकाशसिंह प्रेमसिंह प्रियंका सुभांगी पिता ओमप्रकाशसिंह शिवकुमारी बेवा शिवदर्शन देवेन्द्र गायत्री बैजंती पिता शिवदर्शनसिंह जाति राजपुत नि.ग्रा भूमिस्वामी [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अगस्त 2023

6874

केहवा 01

रास्ता शासकीय

4

बालसिंह की शेष भूमि

0.05

शासकी य भूमि

263/ 2

गिरीराज सिंह पि. टोपसिंह की भूमि

बालसिंह पिता चोलसिंह जाति राजपुत नि.ग्रा भूमिस्वामी

Website|

सागौन 04 कोहवा 02

कृषि

अनुराग की शेष भूमि

शासकी य भूमि

0.12

5 271

Helledbefle

गिरीराज सिंह पि. टोपसिंह की भूमि

अनुराग ठाकुर पिता भोलेचरनसिंह ठाकुर जाति राजपुत भूमिस्वामी नि.ग्रा

भीकमसि ह पि. लोखसि ह की भूमि

सागौन कोहवा

02 02

शासकी य भूमि

6

पिता नि.ग्रा.

273

0.27

कृषि

भूमिस्वामी

अनुराग पि. भोलेचरण की भूमि

भीकमसिंह टोपसिंह भूमिस्वामी

भीकमसि ह पि. टोपसिंह की शेष भूमि

शनिराम पि. पंचम की भूमि

सागौन कोहवा

01 02

शासकी य भूमि

पि. पंचम की भूमि तुलाराम

0.19

7

भीकमसि पि. ह टोपसिंह की भूमि

274/ 1

शनिराम पिता पंचम जाति परधान नि.ग्रा. भूमिस्वामी

शनिराम पि. पंचम की शेष भूमि

सागौन 01

शासकी य भूमि

8

0.06

कृषि

274/ 2

मक्खू पि. पंचम की भूमि

शनिराम पि. पंचम की शेष भूमि

तुलाराम पिता पंचम जाति परधान नि.ग्रा. भूमिस्वामी

The10the

तुलाराम पि. पंचम की शेष भूमि

0.06

9

मेरसिंह वि. भंगी की भूमि

शासकी य भूमि

तुलाराम पि. पंचम की भूमि

कृषि

274/ 3

मक्खू पिता पंचम जाति परधान नि.ग्रा . भूमिस्वामी

heldatthe

मक्खू पि. पंचम की शेष भूमि

भंगी

10

शासकी य भूमि

मेरसिंह पि. भंगी की भूमि

0.05

कृषि

275/ 1

वीरसिंह पि. भंगी की शेष भूमि

belatethe

वीरसिंह पिता जाति परधान नि.ग्रा. भूमिस्वामी

झनकसिं ह पि. सूरजसिं ह की भूमि

0.07

11

कृषि

शासकी य भूमि

275/ 2

मक्खू पि. पंचम की भूमि

मेरसिंह पिता भंगी जाति परधान नि.ग्रा. भूमिस्वामी

मेरसिंह पि. भंगी की शेष भूमि

वीरसिंह पि. भंगी की भूमि

Helpertale

02 03

सागौन कोहवा

200/

0.06

12

पुत्र जाति

कृषि

3

शासकी य भूमि नाला

Heldtele

शासकीय भूमि नाला

इन्द्रकुमार छिददीलाल ब्राम्हण नि.ग्रा. भूमिस्वामी

इन्द्रकुमा र पुत्र छिद्दील ाल की शेष भूमि

इन्द्रकुमा र पुत्र छिद्दील ाल की शेष भूमि

13

0.12

कृषि

200/ 4

शासकीय भूमि नाला

Hebre

ब्रजमोहन पुत्र छिददीलाल जाति ब्राम्हण नि.ग्रा. भूमिस्वामी

न पुत्र छिद्दील कील की शेष भूमि

इन्द्रकुमा ब्रजमोह र पुत्र छिद्दील ाल भूमि

ब्रजमोह न पुत्र छिद्दील ाल की शेष भूमि

नीम 01

शासकी य भूमि

महेश पि. चोलसिंह की भूमि

मुल्लूसिं ह बगैरह की शेष भूमि

मुल्लूसिं ह बगैरह की शेष भूमि

14

0.14

भूमिस्वामी

कृषि

163/ 1

मुल्लूसिह बालसिह महेशसिह हेमराजसिह मीराबाई पिता चोलसिह कमेलश जानकी अनीता चैनकुमारी पिता तामसिंह जाति राजपुत नि.ग्रा भूमिस्वामी

15

भूमिस्वामी

कृषि 0.05

163/ 2

मुल्लूसिं ह की भूमि

हेमराग पि. चोलसिंह की भूमि

महेशकुमार पिता चोलसिंह जाति राजपुत नि.ग्रा भूमिस्वामी

महेशकुम बगैरहार पि. चोलसिंह की शेष भूमि

महेशकुम पर पि. चोलसिंह की शेष भूमि 6875

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अगस्त 2023

भाग 1 ]

हेमराज

16

कृषि

भूमिस्वामी

0.14

163/ 3

भूमिस्वामी हेमराज पिता चोलसिंह जाति राजपुत नि.ग्रा

धीरजसिंह पि. सुदामासिं ह की भूमि

हेमराज पि. पि. चोलसिंह की शेष भूमि

महेश पि. चोलसिंह की भूमि

चोलसिंह की शेष भूमि

17

0.14

165/ 3

धीरजसिंह पि. सुदामासिं ह की शेष भूमि

पिता जाति नि.ग्रा.

धीरजसिंह सुदामसिंह राजपुत भूमिस्वामी

धीरजसिं ह पि. सुदामा संह की शेष भूमि

धीरजसिं ह पि. सुदामा संह की शेष भूमि

धीरजसिं ह पि. सुदामाि संह की शेष भूमि

18

0.14

165/ 4

पिता जाति नि.ग्रा.

दलपतसिह पि सुदामसिंह की शेष भूमि

दलपतसि ह पि सुदामसिं ह की ह शेष भूमि

दलपतसि ह पि. सुदामसिं की शेष भूमि

दलपतसि ह पि. सुदामसिं ह की शेष भूमि

दलपतसिह सुदामासिह राजपुत भूमिस्वामी

19

0.04

राजेन्द्र पि. घनश्याम की भूमि

166/ 3

धीरजसिं ह पि. सुदामा संह की भूमि

ब्रजेन्द्रकु मार पि. रमेशकुम ार की शेष भूमि

ब्रजेन्द्रकुम पि. रमेशकुमा र की शेष भूमि

ब्रजेन्द्रकुमार पिता रमेशकुमार जाति ब्राम्हण नि.ग्रा. भूमिस्वामी

20

0.07

167/ 2

राजेन्द्र घनश्याम पि. की भूमि

छत्तरसिंह सूरजसिंह पि. की भूमि

ब्रजेन्द्रकु रमेशकुम मार पि. ार की शेष भूमि

ब्रजेन्द्रकु मार पि. रमेशकुम पर की शेष भूमि

अन्य ग्राम की भूमि

21

भूमिस्वामी

कृषि 0.06

170/ 1

छतरसिंह पिता सूरजसिंह जाति राजपूत नि.ग्रा. भूमिस्वामी

ब्रजेन्द्रकु मार पि. रमेशकुम ार की भूमि

संतोष पि. सूरजसिं ह की भूमि

छत्तरसिं ह पि. सूरजसिं ह की शेष भूमि

संतोष पि. सूरजसिंहसूरजासह की भूमि

22

भूमिस्वामी

कृषि 0.11

171/ 1

राजेन्द्र पिता घनश्याम जाति राजपूत नि.ग्रा. भूमिस्वामी

पि. सुदामा संह की दौलत भूमि

घनश्याम की राजेन्द्र पि. भूमि

रमेशकुम शेषार की ब्रजेन्द्रकु मार पि. भूमि

अन्य ग्राम की भूमि

23

भूमिस्वामी

कृषि 0.04

171/ 4

संतोषसिह पिता सूरजसिह जाति राजपुत नि.ग्रा. भूमिस्वामी

छत्तरसिं ह पि. सूरजसिं की भूमि

संतोष पि. सूरजसिं ह की शेष भूमि

राजेन्द्र पि. घनश्याम की भूमि

योग 23

3902

वृक्ष

2.81

1 अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी लखनादौन जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है ।

2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग कमांक 1 सिवनी जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है ।

3. अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नही करेगा या कोई भी संव्यवहार नही होने देगा अर्थात कय /विक्रय आदि नही करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नही करेगा ।

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अगस्त 2023

6876

14. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -15(1 ) के अधीन इस अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेगे ।

क्र. 5616- जि.भू.अ.-2023

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 15 (1 ) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने के कारण अधिनियम की धारा 15 (2) के अंतर्गत कोई रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं है । इस आधार पर समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित निजी भूमि एवं उस पर स्थित स्थावर परिसंपत्तियों की सार्वजनिक लोक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन, पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूचियों के पद (2) में वर्णित भूमि एवं उस पर स्थित स्थाई परिसंपत्तियां लोक प्रयोजन हेतु आपेक्षित है:-

अनुसूची

प.ह.नं.-39

ब.नं.:-113

:-खामखरेली 1- ग्राम का नाम

जिला:-सिवनी

तहसीलः-सिवनी

:-बंडोल

2- रा.नि.मं.

3- अर्जन हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल:- 7.92 हेक्टेयर

सर्वेक्षण कमांक

स. क्र.

संरचना

वृक्ष

सीमाएं

प्रकार

कुसा का एरिया

संख्या

प्रगति किस्म

पश्चिम

उत्तर दक्षिण

हितबद्ध व्यक्तिका नाम और पता

क्षेत्रफल

अधिन

प्रकार अर्जनके

Ha955142biffe

Icebotellat

12 13 14

11

8 9 10

67

5

4

3

12

नवनीत पुत्र

0.07 43/3

1

मुरारीलाल

अग्रबाल

एकता

कालोनी

1

भूमि

भूमि

सिवनी जाति

कृषि

भूमिस्वामी

अग्रवाल पता

खामखरेली

सिवनी

मध्यप्रदेश

भूमिस्वामी

42

0.17 2

(A-4)bigotalla

कुबरबगैरापुत्रअसाडूकीभूमि

16DIPIKABIPINEKEDILEE

1yeHinklewikidaEKEDIRE

लक्ष्मी, प्यारी

पुत्रगण असाडु

हुलियावि.

मोहना सुखबती

कृषि

भूमिस्वामी

भूमिस्वामी,

(PANA)Retaila

(a)Rightila

(31111212)gella

नबनीतपुत्रमुरारीलालअग्रबालकीभूमि

कुबर, रोहणी, लक्ष्मन बिहारी, असाडु गिरधी नीपा पुत्रगण बैसाखु गारसी वि. बैसाखु जाति गोड पता सा. देह भूमिस्वामी 6877

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अगस्त 2023

भाग 1 ]

38

0.70

3

1

कृषि

भूमिस्वामी

शासकीय(रास्ता)

शासकीय(रास्ता)

निलेशपिताअशोक शुक्लाकीभूमि

मु.समनाबाईपुत्री कलसरामजातिगोडकी भूमि

भूमिस्वामी

मध्यप्रदेश

सिवनी

खामखरेली

शुक्लापता

पिता अशोक

निलेश शुक्ला

39/2

0.35

4

1

कृषि

भूमिस्वामी

कीभूमि

मु.समनाबाईपुत्री

शासकीय(रास्ता)

कलसरामजातिगोड

निलेशपिताअशोक शुक्लाकीभूमि

हरिशंकरपुत्रबालाराम जातिगाडरीकीभूमि

भूमिस्वामी

मध्यप्रदेश

सिवनी

खामखरेली

शुक्लापता

पिता अशोक

निलेश शुक्ला

39/1

5

0.53

1

कृषि

भूमिस्वामी

कीभूमि

शासकीय(रास्ता)

मु.समनाबाईपुत्री

कलसरामजातिगोडकी भूमि

विजेशपुत्रमुंशीकीभूमि

निलेशपिताअशोकशुक्ला

हरिशंकर पुत्र

जाति गाडरी

बालाराम

पता

भूमिस्वामी

मध्यप्रदेश

सिवनी

खामखरेली

34/4

0.35

9

भूमि

भूमि

कृषि

भूमिस्वामी

कीभूमि

शासकीय(रास्ता)

6.60×3.50मी.

10.70×5.20मी.

कच्चेमकान-2

बिसरामपुत्रकलसरामकी

निलेशपिताअशोकशुक्ला

मु.समनाबाई

पुत्री

पता

सिवनी

खामखरेली

भूमिस्वामी

मध्यप्रदेश

जाति गोड

कलसराम

34/3

7

0.35

1

कृषि

भूमिस्वामी

शासकीय(रास्ता)

शासकीय(रास्ता)

झडूआपुत्रछुट्टुजाति गोडकीभूमि

रामबगसपुत्रतुलसरामकीबीजूपिताचैतरामगोडकी भूमि

बिसराम पुत्र

जाति

कलसराम

गोंड

पता

सिवनी

भूमिस्वामी

मध्यप्रदेश

खामखरेली

83

0.02

8

1

कृषि

भूमिस्वामी

शासकीय(रास्ता)

शासकीय(रास्ता)

भूमिस्वामी

मध्यप्रदेश

पता सिवनी.

जाति गोड

पुत्री रमला

सुबेतीबाई

मुसुकदतियापत्नीरंग्गीकी भूमि

मु.समनाबाईपुत्रीकलसराम जातिगोडकीभूमि

84

0.03

9

कृषि

भूमिस्वामी

शासकीय(रास्ता)

झडूआ पुत्र

गोड पता

छुट्टु

सिवनी

जाति

भूमिस्वामी

मध्यप्रदेश

बिसरामपुत्रकलसराम जातिगोंडकीभूमि

कलसराम मु.समनाबाईपुत्री जातिगोडकीभूमि

मुकुन्दोबेवारमलाजाति गोडकीभूमि [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अगस्त 2023

6878

0.35

86/1

10

पत्नी

सेमबतीबाई

                                   भूमिस्वामी           कृषि                                                                    बिसरामपुत्रकलसराम जातिगोंडकीभूमि अलकाबेवामुरारीलाल जातिअग्रबाल,कीभूमि गोविंदप्रसादपिताधरमचंद जातिमेहराकीभूमि शासकीय(रास्ता)
                        87
11
                                    भूमिस्वामी            कृषि                                                                     शासकीय(रास्ता) भंग्गोबाईपत्नीरामचरण अहीरकीभूमि रामबतीबेबाब्रजलाल बागरीकीभूमि सेमबतीबाईपत्नी नारायणप्रसादजातिगोड कीभूमि
 12                      88
                                     भूमिस्वामी            कृषि                                                                   रामबतीबेबाब्रजलालबागरी कीभूमि जमनसी,मंगलसी,बगैरापुत्र पंचम,जातिअहीरकीभूमि शासकीय(चारागाह) जमनसी,मंगलसी,बगैरापुत्र पंचम,जातिअहीरकीभूमि
 13                 98/1/2
                                       भूमिस्वामी          कृषि                                                                       धिलियापितारोचनमेहराकीभूमि धिलियापितारोचनमेहराकीभूमि निशापत्नीप्रदीपमहराकीभूमि धिलियापितारोचनमेहराकीभूमि
  14                    97/1
                                       भूमिस्वामी            कृषि                                                                    आशीष,राजेशकुमारपिता मेहतरलालवामनकीभूमि शासकीय(चारागाह) आशीष,राजेशकुमारपिता मेहतरलालवामनकीभूमि जमनसी,मंगलसी,बगैरापुत्र पंचम,जातिअहीरकीभूमि
   15                  101/2
                                        भूमिस्वामी           कृषि                                                                     आशीष,राजेशकुमारपिता मेहतरलालवामनकीभूमि रामप्यारीपत्नीराजकुमार सेनकीभूमि शिवकुमारीबेबाधनकुमार सेनकीभूमि शासकीय(भ-जल)

6879

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अगस्त 2023

भाग 1 ]

102

16

कृषि

भूमिस्वामी

शासकीय(रास्ता)

शासकीय(भ-जल)

राजकुमारपुत्रदशरथलालजातिनाइ कीभूमि

राजकुमारपुत्रदशरथलालजातिनाइ कीभूमि

194/1

17

कृषि

भूमिस्वामी

शासकीय(भू-जल)

शासकीय(भ-जल)

कालकाप्रसादपिताशिवप्रसाद गहलोदकीभूमि

घनश्यामपिताखरगरामजाति महराकीभूमि

193

18

कृषि

भूमिस्वामी

शासकीय(भ-जल)

कालकाप्रसादपिताशिवप्रसाद गहलोदकीभूमि

विजयकुमारपिताखरगराममेहरा कीभूमि

महतरपुत्रश्यामीगोंडकीभूमि

220

19

कृषि

भूमिस्वामी

कीभूमि

विजयकुमारपिताखरगराममेहरा

मनमोहनपिताधिलियामेहराकी भूमि

मनमोहनपिताघिलियामेहराकी भूमि

घनश्यामपिताखरगराममहराकी भूमि

219

201

कृषि

भूमिस्वामी

शासकीय(वन)

कोमलप्रसादपि.रायसिहजातिमहराकी भूमि

घनश्यामपिताखरगराममहराकीभूमि

रामकलीबेवाबाबूलालजातिगोंड,कीभूमि [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अगस्त 2023

6880

197

21

कृषि

भूमिस्वामी

गोंडकीभूमि

जमनवतीबेबाआदेशजाति

मनमोहनपिताधिलियामेहरा कीभूमि

झडूआपुत्रछुट्टुजातिगोड कीभूमि

सुमेतीपुत्रीरमलाजातिगोंड कीभूमि

198

22

कृषि

भूमिस्वामी

रामकलीबेवाबाबूलाल जातिगोंडकीभूमि

रामकलीबेवाबाबूलाल जातिगोंडकीभूमि

अशोकपुत्रमहतरगोंड कीभूमि

सुमेतीपुत्रीरमलाजाति गोंडकीभूमि

196

23

कृषि

भूमिस्वामी

जमनवतीबेबाआदेश जातिगोंडकीभूमि

रामकलीबेवाबाबूलाल जातिगोंडकीभूमि

झंडूआपुत्रछुट्टुजाति गोडकीभूमि

गिरजापुत्रीमहत्तरगोड कीभूमि

195/1/3

24

कृषि

भूमिस्वामी

झडूआपुत्रछुट्टुजाति गोडकीभूमि

सुमेतीपुत्रीरमलाजाति गोंडकीभूमि

निलेशपिताअशोकशुक्ला कीभूमि

निलेशपिताअशोकशुक्ला कीभूमि

205

निलेश शुक्ला

0.10

25

कृषि

भूमिस्वामी

गिरजापुत्रीमहत्तरगोडकीभूमि

तुलारामपिताकिसनुगोंडकीभूमि

निलेशपिताअशोकशुक्लाकीभूमि

निलेशपिताअशोकशुक्लाकीभूमि

195/2

निलेश शुक्ला

26

0.06

शासकीयभूमि

शासकीयभूमि

स्वंयकीभूमि

स्वंयकीभूमि 6881

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अगस्त 2023

भाग 1 ]

दयाराम पुत्र

0.10

15

27

बिसनु जाति

अहीर, मनीबाई

कृषि

भूमिस्वामी

शासकीय(वन)

शासकीय(वन)

देवेन्द्रकुमारपुत्रउत्तमसिहकीभूमि

खामखरेली

bthe1942252ch10bytheharde

बेवा दादूराम , जातिअहीर, रामगोविंद संतकुमार, रामकृष्ण, धरंजन, निरंजन, कृष्णाबाई, सदाबाई पिता दादूराम जाति अहीर पता सिवनी मध्यप्रदेश भूमिस्वामी

0.06

14/2

28

कृषि

भूमिस्वामी

(b)RightAlla

(b)Rigella

भूमि 142bothbhattlewaywate

the193194yunSaYછેHINA2

गुलसराम फूलसा अमरसिंह गुलसो बुद्धो अनारकली पिता फकीरचंद कपूरिया ६०प०स्व० फकीरचंद जाति अहीर पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी

0.01

12

29

1 कृषि

भूमिस्वामी

(b)alyptilla

(allLiNk)hightHlla

(alliNk)Highlalla

तुलसीपिताअमीरचंद अहीरकीभूमि

कंचन पुत्र चतरू जाति अहीर पता खामखरेली सिवनी म.प्र . भूमिस्वामी

तुलसी, मुन्शी,

11

0.14

30

पिता

कृषि

भूमिस्वामी

फुल्लो बेवा

अमीरचंद

(alllala)alyotilla

जाति अहीर

चैनवतीपत्नीसेवकरामकीभूमि

btheyebladebyownweek

withyeaayeyumwohkhthe

रूपचंद, सरूपचंद , तेजलाल, सरस्तबती अमीरचंद जाति अहीर, पता खामखरेली सिवनी मध्यप्रदेश भूमिस्वामी [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अगस्त 2023

6882

जमनसी,

0.01

9/2/1

31

मंगलसी,

कन्हैया,

रामचरण,

जमनी,

अमनिया पिता

पंचम सुखमन

पिता

रोहनलाल

1

जाति अहीर ,

भूमिस्वामी

कृषि

सियाराम,

(b)alyotilla

जयराम,

(SHING)Rightalla

(3llalala)bigbtlla

रागाह) Helle)algotalla

संगीता, पिता

सुखमन जाति

अहीर पता

खामखरेली

सिवनी

मध्यप्रदेश

भूमिस्वामी

श्रीमति

0.33

9/3

32

चैनवती पत्नी

सेवकराम

जाति मेहरा

खामखरेली

सिवनी

कृषि

भूमिस्वामी

(b)algoAlla

(1010-A)highlalla

पता

मध्यप्रदेश

भूमिस्वामी

wife132ladilkWikoneka201

kyle198MateyunbattlethefeeHos

श्रीमति

0.05

24/1

33

अलका बेवा

मुरारीलाल

जाति

अग्रबाल,

श्वेता उर्फ

शशि पुत्री

मुरारीलाल

जाति

कृषि

भूमिस्वामी

अग्रवाल ,

(AANA)Rigella

नवनीत पुत्र

मुरारीलाल

जाति

अग्रबाल , पता

सिवनी

119219310hasobjbtkzJlle

wife1322111YADAKA2alWhPh

मध्यप्रदेश

जमनसी,मंगलसी,बगैरापुत्रपंचम,जातिअहीरकीभूमि

भूमिस्वामी 6883

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अगस्त 2023

भाग 1 ]

जमनसी,

0.10

23/1

34

मंगलसी,

कन्हैया,

रामचरण,

जमनी,

अमनिया पिता

पंचम सुखमन

पिता रोहनलाल

जाति अहीर,

सियाराम,

जयराम ,

कृषि

संगीता, पिता

भूमिस्वामी

सुखमन जाति

(AANA)halgotalla

अहीर तपशिला

पत्नी पंचम

भंगोबाईपत्नीरामचरणअहीरकीभूमि

जाति अहीर

गोविंदप्रसादपिताधरमचंदजातिमेहराकीभूमि

पता

by198WIRKABYUUAWINNINGbeable

खामखरेली

सिवनी

मध्यप्रदेश

भूमिस्वामी

अहस्तांतरणीय

7.92

योग

1. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी सिवनी जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है ।

2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील चौरई जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है ।

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अगस्त 2023

6884

क्र. 5617- भू- अर्जन- 2023.- भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 15 (1 ) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने के कारण अधिनियम की धारा 15 (2) के अंतर्गत कोई रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं है । इस आधार पर समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित निजी भूमि एवं उस पर स्थित स्थावर परिसंपत्तियों की सार्वजनिक लोक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के पद (2 ) में वर्णित निजी भूमि एवं उस पर स्थित स्थावर परिसंपत्तिया लोक प्रयोजन हेतु आपेक्षित है:-

अनुसूची

रामगढ जलाशय परियोजना

1 - परियोजना का नाम

2 - भूमि का विवरण:-

सिवनी

(क) जिला

छपारा

(ख) तहसील

रामगढ प.ह.नं.:- 30 रा.नि.मं.:- चमारीखुर्द

(ग) नगर/ग्राम

17..55 हेक्टेयर

(घ) लगभग क्षेत्रफल

सीमाएं

वृक्ष

सर्वेक्ष

संरचन T हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता

स. क. ण क्रमां क

उत्तर

पश्चिम

दक्षिण

प्रकार

संख्या

प्लिंथएरिया स्वामित्वकाप्रकार

Llfatesejate (#03)whks

24955195biffe

1213 1

-प्रगतिकिस्म

10

9

8

7

6

5

4

2

1

3

4

1

1 89

वनभूमि शासकी

कृषि

वनभूमि शासकी

य

वनभूमि शासकी य

भूमिस्वामी

5 546 6

मेतो ध. प.स्व. भागचंद य की भूमि

1

सागौन भिलमा भहुआ चार साज 2.83 मयाराम पिता लक्ष्मन लछमन पिता शंकर इनवर पिता रामलाल रामलाल पिता शंकर महतरानी पत्नी सुखराम जाति गौंड नि.ग्रा भूमिस्वामी

कृषि

290/ 1

0.40 बल्लू पिता भागचंद जाति गौंड नि.ग्रा भूमिस्वामी

भू- जल पानी के नीचे

वनभूमि शासकी य

मेतो ध. प.स्व. भागचंद की भूमि

बहोरा पिता भागचंद की भूमि

Bellitele

1

3

90/

1

कृषि

शासकीय रास्ता

2

भू- जल पानी के नीचे

वनभूमि शासकी य

सागौन भिलमा महुआ 6 2.00 चैनसिंग पिता लखनसी जाति गौंड नि. खमरिया भूमिस्वामी

बहोरा पिता भागचंद की भूमि

Hebre 6885

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अगस्त 2023

भाग 1 ]

0.54

4

कृषि

90/ 3

भूमिस्वामी

भू-जल पानी के नीचे

वनभूमि शासकी य

मयाराम पिता लक्ष्मण की भूमि

पिता बहोरा भागचंद की भूमि

मेतो ध.प.स्व. भागचन्द इत्ता इतिया रखिया मोहता रूपा पिता भागचंद जाति गाँड नि. ग्रा. भूमिस्वामी

0.40

5

90/

कृषि

2

सागौन भिलमा 1

नि.ग्रा.

4

भूमिस्वामी

नीचे भू- जल पानी के

वनभूमि शासकी य

बहोरा पिता भागचंद जाति गौंड भूमिस्वामी

1.78

6 92

कृषि

बल्लू पि. भागचंद की शेष भूमि

चैनसिंग पि. लखनसी की भूमि

3

1

सागौन भिलमा

नि.ग्रा

भूमिस्वामी

वनभूमि शासकी य

2 वनभूमि शासकी य

भू- जल पानी के नीचे

भू- जल पानी के नीचे

जानकीबाई पति बुद्धूलाल जाति भूमिस्वामी गौंड

1.63

7

93/

कृषि

1

कच्चाकुआ-1

1

1

9

तिन्सा 5

1

महुआ जामुन 1 आवला तेंदु बेर चार साज 2 धवन पलास 3 खसई 2

1

खमीर

2

गलझर नि.ग्रा.

1

भूमिस्वामी

आनन्दी पिता जाति गौंड भूमिस्वामी

0.08

कृषि

94/ 1

भूमिस्वामी

1.63

8

कृषि

5 वनभूमि शासकी य

भू-जल पानी के नीचे

भू- जल पानी के नीचे

किशोरी गलझर पि. की भूमि

11

4

1

सागौन 3 भिलमा महुआ चार तिन्सा नीम खमीर 2

2

पलास

1

वनभूमि शासकी य

1 3 6

सागौन तिन्सा महुआ चार

किशोरी पि. गलार की भूमि

किशोरी पि गलझर की भूमि

आनंदी पि.. गलझर की शेष भूमि

गलझर नि.ग्रा.

93/ 2

भूमिस्वामी

किशोरी पिता जाति गौंड भूमिस्वामी

0.02

94/

कृषि

2

भूमिस्वामी

वनभूमि शासकी य

भू- जल पानी के नीचे

वनभूमि शासकी य

भू- जल पानी के नीचे

लेडिया भेल महुआ चार आम साज

1 1 2 5 1 2

4

1

सागौन महुआ चार 3

किशोरी पि. गलझर की शेष भूमि

आनंदी पि. गलझर की भूमि

किशोरी पि. गलझर की शेष भूमि

किशोरी पि. गलझर भूमि की शेष

मीराबाई

0.02

9

कृषि

94/ 3

भूमिस्वामी

रास्ता शासकीय

वनभूमि शासकी य

गिरिजाबाई पिता गलझर जाति गौंड नि.ग्रा. भूमिस्वामी

गिरजाबा ई पि. गलझर की शेष भूमि

सहसकु मार पि. फागूला ल की भूमि [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अगस्त 2023

6886

0.17

95/

10

कृषि

1

भूमिस्वामी

फागूलाल जाति गौंड नि.र राजकुमार पिता छपारा भूमिस्वामी

0.90

11

कृषि

95/ 2

भूमिस्वामी

लकी सहसकु मार पि. फागूला भूमि

ल की सहसकु मार पि. फागूला भूमि

ल की सहसकु मार पि. फागूला भूमि

ल की राजकुमा पि. फागूला शेष भूमि

1

महुआ

भू- जल पानी के नीचे

नीचे भू-जल पानी के

नि.ग्रा. भूमिस्वामी कन्यैयालाल पिता रामकुमार जाति गोंड

0.90

1295/

कृषि

3

शारशारदाकु मार पिं. फागूला लकी भूमि

सहसकु मार पि. फागूला लकी भूमि

।कच्चाकुआ-1

1

वनभूमि शासकीय

3

भू- जल पानी के नीचे

महुआ चार

सहसकुमार पिता फागूलाल जाति गौंड नि. ग्रा. भूमिस्वामी

Vellatile

0.90

13 95/ 4

गिरजाबा ई पि. गलझर की भूमि

शारदाकु मार वि. फागूला लकी भूमि

2

1

4

सागौन बेर चार भू-जल -जल पानी के नीचे

शरदकुमार पिता फागूलाल जाति गौंड नि. ग्रा. भूमिस्वामी

tribestelle

0.50

14 9595/

5

पि. कन्हैया रामकुमा कीर की भूमि

मार पि. आसुरकु फागूला ल भूमि

मार पि. सहसकु फागूला ल की भूमि

1

2

महुआ चार भू- जल पानी के नीचे

आसुरकुमार पिता फागूलाल जाति गौंड नि. ग्रा. भूमिस्वामी

helpitefle

0.55

72/

15

कृषि

2

पि. कन्हैया रामकुमा की भूमि

मार पि. आसुरकु फागूला लकी र शेष भूमि

मार पि. सहसकु फागूला ल की भूमि

शासकीय वनभूमि

भू-जल पानी के नीचे

बल्लू पि. भागचंद की भूमि

धूरीलाल पिता तुलसी जाति गौंड नि.ग्रा. भूमिस्वामी

beledtole

16 96

0.09

कृषि

धुरीलाल पि तुलसी की शेष भूमि

विनोदकुमार पिता रग्धू भूमिस्वामी जाति गौंड नि.ग्रा.

thebattle

0.12

17 98

कृषि

भूमिस्वामी

फुलझर कीभूमि ल पि. र अतरला

की शेष भूमि पि. रगघू विनोद

विनोद की शेष पि. रगघू भूमि

राजकुमा पि. फागूला भूमि ल की

रामलाल पि. झाडू की भूमि

बेवा अतरला छोटीबाई

ल

छोटीबाई बेवा अतरला ल बगैरह की शेष भूमि

छोटीबाई बेवा अतरला ल बगैरह की शेष भूमि

बगैरह की शेष भूमि

छोटी बाई बेवा अतरलाल चिरौंजा बाई बेवा अतरलाल अनीता यशपाल जयश्री पिता अतरलाल सरस्वती बेवा अनिल लीना राजनंदनी लेखा दुर्गेशनंदनी पिता अनिल चित्रपाल पिता अतरलाल जाति गाँड नि. ग्रा. भूमिस्वामी

0.03

18

कृषि

झाडू नि.ग्रा .

99/ 1

भूमिस्वामी

रामलाल पिता जाति गौंड भूमिस्वामी

0.03

19

कृषि

99/ 2

भूमिस्वामी

अतरला ल पि. फुलझर की भूमि

पि. झाडू रामलाल की शेष भूमि

बेवा प्रेमकुमारी बाबूलाल की भूमि

रामलाल पि. झाडू की शेष भूमि

रामलाल पि. झाडू कीभूमि

प्रेमकुमारी बेवा बाबूलाल कीशेष भूमि

पुरुषोत्त म पि. इन्दरला ल की भूमि

प्रेमकुमारी बेवा की शेष बाबूलाल भूमि

नीलमराज प्रेमकुमारी बेवा बाबूलाल प्रेमप्रकाश निधि दीपकराज पिता बाबूलाल नि.ग्रा. भूमिस्वामी 6887

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अगस्त 2023

भाग 1 ]

2099/

कृषि

3

गीता पि. झाडू की भूमि

0.03 पुरुषोत्तम

पिता

इन्दरलाल जाति गौंड

नि.ग्रा. भूमिस्वामी

प्रेमकुमारी बेवा बाबूलाल की भूमि

Website

पुरुषोत्त म पि. इन्दरला लकी शेष भूमि

पुरुषोत्त पि. म इन्दरला ल की शेष भूमि

21 100

कृषि

रास्ता शासकीय

0.14 गीता पिता झाडू जाति

गौंड नि.ग्रा. भूमिस्वामी

गीता पि. झाडू की शेष भूमि

गीता पि. झाडू की शेष भूमि

khettiest

पुरुषोत्त म पि इन्दरला ल की भूमि

रास्ता शासकीय

कृषि

22 112 /1

0.06 परसाद पिता मंगलसी

जाति गौंड नि.ग्रा.

भूमिस्वामी

thatthe

विमानसिं ह पि. परसादी की भूमि

परसाद पि. मंगलसी की शेष भूमि

परसाद पि मंगलसी की शेष भूमि

0.10

कृषि

23 112 /2

गुलाबसी पिता परसाद

जाति गौंड नि.ग्रा.

भूमिस्वामी

headsetle

विमानसिं ह पि. परसादी की भूमि

परसाद पि मंगलसी की भूमि

गुलाबसी पि. परसाद की शेष भूमि

गुलाबसी पि. परसाद की शेष भूमि

0.10

24

कृषि

112 /3

विमानसिंह पिता परसादी

जाति गौंड नि.ग्रा.

भूमिस्वामी

khubateila

गुलाबसी परसाद की भूमि

चेनसिंह पि. परसाद की भूमि

विमानसिं ह पि. परसादी की शेष भूमि

विमानसिं ह पि. परसादी की शेष भूमि

0.09

परसाद नि.ग्रा.

25 112 /4

चैनसी पिता जाति गौंड भूमिस्वामी

kelzeesha

ह की भूमि विमानसिं पि. परसादी

विमानसिं ह पि. परसादी की भूमि

विमानसिं ह पि. परसादी की भूमि

उमेरसी पि. परसाद की भूमि

0.02

कृषि

26 112 /5

उमेरसी पिता परसाद जाति गौंड भूमिस्वामी नि.ग्रा.

Weddingle

चैनसी पि. परसाद की भूमि

उमेरसी पि. परसाद की शेष

भूमि

उमेरसी पि. की शेष परसाद भूमि

उमेरसी की शेष पि. परसाद भूमि

0.17

कृषि

27 114 /2

बालकराम

पिता

खुमानसिंह जाति

गोंड

नि.ग्रा. भूमिस्वामी

बालकरा म पि. खुमानसिं ह की

तामसिंग पि. खुमान की भूमि

सोमती ध.प.स्व. खुमान की भूमि

बालकरा म पि खुमानसिं ह की

helpedalle

28

0.12

शेष भूमि तामसिंग

शेष भूमि तामसिंग

कृषि

114 /3

पिता गोंड

भू-जल पानी के नीचे

तामसिंग

खुमानसिंह जाति

नि.ग्रा भूमिस्वामी

bersecute

पि. खुमान की शेष भूमि

पि. खुमान की शेष भूमि

बालकरा म पि. खुमानसिं ह की भूमि

0.16

कृषि

29 114 /1

Websitehe

उमेरसी परसाद की भूमि

बालकरा म पिपि खुमानसिं ह की भूमि

सोमती ध.प.स्व. खुमान बगैरह की शेष भूमि

सोमती ध.प.स्व. बगैरह खुमान की शेष भूमि

सोमती ध.प.स्व. खुमान तामसिंग बालकराम रामसिंग कल्लोबाई पि० खुमान हलकिया ध० प ०स्व० गलझरिया कोमली थानी रामभरोस बीरन सीताराम पुनिया सुबिया पि० गलझरिया मानसी सामना ध ० प० स्व० कोमल मोहनसिंह पि० कोमल जानकी मानो प्रेम बिनो गीता सीता पि० गलझरिया जाति गौंड नि.ग्रा. भूमिस्वामी [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अगस्त 2023

6888

0.02 30115

कृषि

भूमिस्वामी

नीचे पानी के भू- जल

भू-जल पानी के नीचे

तामसिंग पि. खुमान की भूमि महेश पि. की शेष सरवन भूमि बगैरह

कन्हैया

हीरालाल

शिवकुमार

रमेशकुमार

टीकाराम पुत्र जगन्नाथ

महेशकुमार मेनतीबाई

0.22 31

कृषि

पिता

सरवन

भूमिस्वामी

नि.ग्रा

126 /1

Websitefhe

32125

0.10

कृषि

भू-जल पानी के भू-जल नीचे

भू-जल पानी के नीचे

पि. तामसिंग खुमान की भूमि महेश पि. सरवन बगैरह की शेष भूमि

भू- जल पानी के नीचे रमेश पि. सरवन की भूमि

जाति गाँड नि.ग्रा

जानकीबाई पति बुद्धूलाल

भूमिस्वामी

Website|

0.02

कृषि

पि. इन्दर लालजू कीभूमि

रामशंकर पि. बालकचं द की भूमि

रास्ता शासकीय

रमेश पिता सरवन जाति

परधान नि.ग्रा भूमिस्वामी

33126 /2

Helpdelle

34218

0.15

कृषि

भू-जल पानी के नीचे

कन्हैया पि. जगन्नाथ की भूमि

जानकीब ाई पत्नि बुद्धूलाल कीभूमि

चारगाह शासकीय

चारगाह शासकीय

सावित्री सोहद्रा पुत्री

रूक्खन जाति गौंड नि.

ग्रा भूमिस्वामी

helpedtele

35

0.10

कृषि

284 /3

भूमिस्वामी

कन्हैया पि. जगन्नाथ की भूमि रामशंकर पि. बालकचं द की भूमि

चारगाह शासकी य पि. रामू चैनसिंह की भूमि

चि. मु. सिया सुमरसी की भूमि

अनुपचंद पि. अमरू की भूमि

नरेन्द्रकुमार रामकुमार पिता बिसनू प्रीति बेवा भूपेन्द्र कुमार अंश नाबा. पिता भूपेन्द्र कुमार संरक्षक प्रीति जाति गौंड नि.ग्रा भूमिस्वामी

36

0.10

कृषि

284 /2

भूमिस्वामी

चारगाह शासकी य

मु. सिया पिता सुमरसी

जाति गौंड

नि.ग्रा

भूमिस्वामी

0.11

कृषि

37 284 /1

teletethe

अनुपचंद पि. अमरू की भूमि

वीरेन्द्र पि. बल्लूला ल की भूमि

मु. सिया पि. सुमरसी की शेष भूमि

रास्ता शासकीय

सुकलो ध.प.स्व. सुमरसी की भूमि अनुपचंद पि. अमरू कीभूमि

अब्दर्रहमा न पि. शेख सफीक की भूमि

वीरेन्द्र

गोविन्द

राजकुमारी

पिता

बल्लूलाल जाति गाँड नि.

ग्रा भूमिस्वामी

0.06

कृषि

38287 /1 1

रास्ता शासकीय

शेजादी बी पत्नि मो. शफी

मो. शफी पि. शेख मजीद कीभूमि

अब्दर्रहमा पि. न शेख सफीक की भूमि

जमशेदाबी पति

मरहूम

शेख शरीफ

जाति

मुसलमान

नि.ग्रा

भूमिस्वामी

12the|

0.04

कृषि

39287 /1 12

अब्दुर्रहमान पिता शेख

फीक जाति मुसलमान

नि.ग्रा भूमिस्वामी

Heltzhe

0.07 40287

कृषि

भूमिस्वामी

/2 /2 ལས

वीरेन्द्र पि बाबूलाल कीभूमि मो. शफी पि. शेख मजीद कीभूमि

अमरवती पत्नि सजनला ल की भूमि

जनसेदा बी पत्नी मरहूम शेख शरीफ की भूमि

चारगाह शासकी

य

सहजादीबी पत्नी मो. मो.

शफी जाति मुसलमान

नि.ग्रा भूमिस्वामी

         जमसेदा   मो.
आबिर     बी पत्नी युसूफ
पि.  मो. मरहूम
शफी की   शेख      अब्दुल
भूमि     शरीफ     हाकिम
        की भूमि   की भूमि

6889

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अगस्त 2023

भाग 1 ]

रास्ता श्रीमति मो. शफी

41271

भू- जल

0.15

कृषि

शासकीय

भूमिस्वामी

पानी के नीचे

पि. शेख मजीद की भूमि

सलमा पत्निमो. साबिर की भूमि

मो. युसुफ अयूब पिता अब्दुल हकीम मॅसूर शम्सगोस फिरदोस पिता मुस्तकीम इब्राहीम शेख जमाल शे. जब्बार जलील वाहिद पिता अ . करीम रज्जाक बाहब पि. शेख मोहम्मद जाति मुसलमान नि.ग्रा भूमिस्वामी

14 17.55

43

2

1 यो ग

1. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी लखनादौन जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है ।

2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग क्रमांक 1 सिवनी जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है ।

3. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण जिसके लिये भूमि की आवश्यकता हैः- रामगढ जलाशय परियोजना के बांध एवं मुख्य नहर निर्माण कार्य हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, क्षितिज सिंघल , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अगस्त 2023

6890

कार्यालय , कलेक्टर, जिला मुरैना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

मुरैना, दिनांक 21 जुलाई 2023

प्र.क्र. 01-2023-24-3-82- भू-अर्जन- सी.एम . राईज स्कूल- सुरजनपुर - 7203.- जिला शिक्षा अधिकारी , मुरैना द्वारा सी. एम. राईज स्कूल ग्राम सुरजनपुर, तहसील व जिला मुरैना के निर्माण हेतु मौजा ग्राम सुरजनपुर, पटवारी हल्का नम्बर 66, तहसील मुरैना, जिला मुरैना की निजी भूमि का खसरा नम्बर 180 व रकबा 1.450 हेक्टेयर के अर्जन हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया. प्रस्तावित भूमि उक्त परियोजना हेतु कलेक्टर, जिला मुरैना एवं पदेन उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन / समुचित सरकार (Appropriate Govt. ) अर्जन करना चाहती है, समुचित सरकार द्वारा भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 क्रमांक 30 की धारा 4 के तहत् गठित सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन दल द्वारा सामाजिक समाघात अध्ययन उपरांत मध्यप्रदेश भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2015 के नियम-5 के तहत् निर्धारित प्रारुप ख में सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट एवं प्रारूप ग में सामाजिक समाघात प्रबंध योजना प्रस्तुत की गई है जो इस सूचना के साथ संलग्न कर प्रकाशित ही जा रही है.

प्रारुप ख एवं ग

अंकित अस्थाना , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

प्रारुप-ख

(नियम-5 देखिए)

सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट

 1.              परियोजना का नाम                                     सी.एम. राईज स्कूल
 2.             लोक प्रयोजन                                          सी.एम. राईज स्कूल के निर्माण हेतु
 3.              स्थल                                                ग्राम सुरजनपुर, पटवारी हल्का नं. 66
 4.              परियोजना का क्षेत्र                                 निजी भूमि 1.450 हेक्टेयर
 5.              विकल्प जिन पर विचार किया गया हो                     सी.एम राईज स्कूल के निर्माण हेतु ग्राम में
                                                                     अन्य कोई भूमि उपलब्ध नहीं है.
 6.              परियोजना की पृष्ट भूमि विकासकर्ता की                शिक्षा अधिकारी, जिला मुरैना
                 पृष्ठीभूमि नियंत्रण सहित.
 7.              परियोजना निर्माण के चरण                             प्रथम चरण में कार्य पूर्ण किया जाना है
 8.              परियोजना के प्रभावों को दर्शाने वाले क्षेत्र के नक्शे संलग्न है
 9.              परियोजना के लिए आवश्यक कुल भूमि                     निजी भूमि 1.450 हेक्टेयर
10.              भूमि का मूल्य                                       गाईड लाइन 2023-24 सिंचित भूमि की दर
                                                                     अनुसार.
11.               प्रभावित परिवारों की कुल संख्या                    निरंक
12.              परिसम्पत्तियां                                      कोई परिसम्पत्ति प्रभावित नहीं हो रही
13.              विस्थापित होने वाले संभावित परिवारों की             विस्थापन नहीं हो रहा है.
                  संख्या जिनकी भूमि अर्जित हुई.
14.              सामाजिक समाघात                                      सामाजिक समाघात सुधार लागू नहीं.
15.              विकल्प जिन पर विचार किया गया हो                      अन्य किसी अनुकल्पिक स्थान पर भूमि का
                                                                      अर्जन किये जाने पर विचार किया गया उसे
                                                                      साध्य नहीं पाया गया.

6891

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अगस्त 2023

भाग 1 ]

16.              प्रस्ताव का निष्कर्ष                                 प्रस्तावित भूमि पर सी.एम. राईज स्कूल निर्माण
                                                                     कार्य से कोई भी परिवार व्यक्ति पुनर्व्यस्थापित
                                                                      नहीं होगा तथा आमजन को शिक्षा की सुविधा
                                                                      बढ़ेगी , भूमि अर्जन से प्रभावित भू- धारक की
                                                                      जीविका उपार्जन पर भी कोई विशेष प्रभाव
                                                                      नहीं पड़ेगा, क्षेत्र के विकास हेतु भूमि का अर्जन
                                                                      किया जाना उचित है.
                                                प्रारुप-ग
                                           (नियम-5 देखिए)
                                    सामाजिक समाघात प्रबंध रिपोर्ट
                 निम्नलिखित समाघातों के समाधान हेतु आवश्यक सुधारात्मक उपाय
  1 .             प्रभावित परिवारों की जीविका                         प्रभावित नहीं
  2.              लोक और सामुदायिक परिसपत्तियां                       प्रभावित नहीं
  3.              अस्तियां और अधोसंरचना विशेषकर सड़कें                प्रभावित नहीं
                  लोक परिवहन
  4.              जल- मल निकासी एवं स्वच्छता                          प्रभावित नहीं
  5.              पेयजल के स्त्रोत                                    प्रभावित नहीं
  6.              पशुओं के लिए पेयजल स्त्रोत                          प्रभावित नहीं
  7.              समुदायिक तालाब                                      प्रभावित नहीं
  8.              जन सुविधाएं (पोस्ट आफिस, उचित मूल्य                 कोई जनसुविधा प्रभावित नहीं हो रही है
                  की दुकान, विद्युत् आपूर्ति, स्वास्थ्य सुविधाएं ,
                  स्कूल आंगनवाड़ी, बाल उद्यान और कब्रिस्तान) .
  9.              वे उपाय जिनके बारे में आपेक्षक निकाय का             भू-अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 04 (5)
                  कथन है कि वह प्रस्तावित परियोजना में                 उपधारा (01 ) अनुसार बिन्दु क्रमांक 1 से लगाकर
                  शामिल करेगा.                                         8 तक में कोई भी कारक प्रभावित न होने के
                                                                      कारण कोई भी उपाय करने की आवश्यकता
                                                1                      नहीं है.
 10.               अतिरिक्त उपाय जिनके बारे में आपेक्षक                यदि समाघात निर्धारण प्रक्रिया और जनसुनवाई
                  निकाय का कथन है कि सामाजिक                           के निष्कर्षों में किसी भी हितबद्ध पक्ष के द्वारा
                   समाघात निर्धारण प्रक्रिया और जनसुनवाई               आक्षेप प्रस्तुत किये जाते हैं तो आपेक्ष के
                   के निष्कर्षों के प्रति उत्तर में उसका जिम्मा        विश्लेषण पश्चात् जनसुनवाई के बाद आपेक्षक
                  लेगा.                                                निकाय निर्णय लेगा.

अंकित अस्थाना, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अगस्त 2023

6892

राजस्व विभाग

मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 4 अगस्त 2023

क्र. एफ. Rev.-6-0008-2023- Sec . 7- सात. मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता, 1959 ( क्रमांक 20 सन् 1959 ) की धारा 13 की उपधारा ( 3 ) के परन्तुक में अंतर्विष्ट उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा , यह सूचना दी जाती है कि उक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, बालाघाट जिले की तहसील बालाघाट की सीमाओं को परिवर्तित करने, नवीन तहसील लामता का सृजन करने तथा नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट किये गए अनुसार उसकी सीमाओं को परिभाषित करना प्रस्तावित है.

2. " मध्यप्रदेश राजपत्र " में इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिवस का अवसान होने के पश्चात् प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा तथा उसके संबंध में कोई आपत्ति या सुझाव लिखित में उक्त कालावधि का अवसान होने के पूर्व सचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग को अंग्रेषित किये जा सकेंगे:-

अनुसूची

प्रस्तावित परिवर्तन के प्रस्तावित परिवर्तन

प्रस्तावित परिवर्तन

प्रस्तावित परिवर्तन विद्यमान

क्रमांक

तहसील

पश्चात् तहसील

के पश्चात् तहसील

के पश्चात् तहसील

के पश्चात् तहसील में

सम्मिलित किये जाने का नाम तथा

वाले या उससे

उसका मुख्यालय

अपवर्जित किए जाने

वाले क्षेत्रों का विवरण

(3) (1) (2)

1

तहसील बालाघाट तहसील

के प. ह. नं. 01 से बालाघाट

16 तक, कुल 16 (मुख्यालय

बालाघाट)

पटवारी हल्के अपवर्जित होंगे.

2

कीसीमाएं में समाविष्ट किये

क्षेत्रों का विवरण

एवं उसके मुख्यालय का नाम

(6)

(4)

(5)

उत्तर में- प्रस्तावित तहसील लामता बालाघाट तहसील बालाघाट

पूर्व में- जिले की तहसील परसवाड़ा के प. ह. नं. 17 से

दक्षिण में- जिले की तहसील किरनापुर

पश्चिममें- जिले की तहसील वारासिवनी.

56 तक, कुल 40 पटवारी हल्के समाविष्ट रहेंगे .

वर्तमान तहसील

लामता

उत्तर में- मण्डला जिले की नैनपुर तहसील.

बालाघाट के प. ह.

नं. 01 से 16 तक,

कुल 16 पटवारी

हल्के समाविष्ट होंगे .

पूर्व में जिले की तहसील परसवाड़ा दक्षिण में- जिले की तहसील बालाघाट पश्चिम में सिवनी जिले की केवलारी तहसील.

जा सके. 3. प्रस्तावित परिवर्तन यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से किया जा रहा है, क्षेत्र का प्रशासन समुचित एवं प्रभावी रूप से किया 6893

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अगस्त 2023

भाग 1 ]

क्र. एफ. Rev. -6-0015-2023-Sec . 7- सात. मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता, 1959 ( क्रमांक 20 सन् 1959 ) की धारा 13 की उपधारा ( 3 ) के परन्तुक में अंतर्विष्ट उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह सूचना दी जाती है कि उक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, खरगोन जिले की तहसील महेश्वर की सीमाओं को परिवर्तित करने, नवीन तहसील करही का सृजन करने तथा नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट किये गए अनुसार उसकी सीमाओं को परिभाषित करना प्रस्तावित करती है.

2. " मध्यप्रदेश राजपत्र " में इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिवस का अवसान होने के पश्चात् प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा तथा उसके संबंध में कोई आपत्ति या सुझाव लिखित में उक्त कालावधि का अवसान होने के पूर्व सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग को अग्रेषित किये जा सकेंगे:-

अनुसूची

परिवर्तनों के प्रस्तावित परिवर्तन

प्रस्तावित परिवर्तनों

प्रस्तावित परिवर्तन क्रमांक

पश्चात्तहसील के पश्चात् तहसील

के पश्चात् तहसील

अपवर्जित किए जाने तहसील

वाले क्षेत्रों का विवरण विद्यमान का नाम तथा

उसका मुख्यालय

कीसीमाएं

(6)

में समाविष्ट क्षेत्रों का विवरण (5)

का नाम एवं उसका

मुख्यालय

(4)

(3) (2)

(1)

तहसील महेश्वर तहसील

1

के प. ह. नं. 35 से महेश्वर

38, 40, 46 से (मुख्यालय

73 तक, कुल 33 महेश्वर)

पटवारी हल्के

अपवर्जित होंगे.

2

उत्तर में- इन्दौर जिले की तहसील महु तहसील महेश्वर

महेश्वर

पूर्व में- प्रस्तावित तहसील करही के प. ह. नं. 01 से

दक्षिण में- नर्मदा नदी बाद कसरावद 34, 39 एवं 41

तहसील.

से 45 तक, कुल

40पटवारी हल्के पश्चिम में- धार जिले की तहसील धमनोद.

समाविष्ट रहेंगे.

वर्तमान तहसील उत्तर में- इन्दौर जिले की तहसील महु करही

महेश्वर के प. ह. पूर्व में- बड़वाह तहसील

दक्षिण में- नर्मदा नदी बाद कसरावद नं. 35 से 38 एवं

एवं सनावद तहसील. 40, 46 से 73 तक

पश्चिम में वर्तमान तहसील महेश्वर.

कुल 33 पटवारी

हल्के समाविष्ट होंगे.

जा सके. 3. प्रस्तावित परिवर्तन यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से किया जा रहा है, क्षेत्र का प्रशासन समुचित एवं प्रभावी रूप से किया

क्र. एफ. Rev.-6-0017-2023-Sec . 7- सात. मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता , 1959 ( क्रमांक 20 सन् 1959 ) की धारा 13 की उपधारा ( 2 ) के परन्तुक में अंतर्विष्ट उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा , यह सूचना दी जाती है कि उक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन द्वारा , रायसेन जिले के अनुविभाग , बरेली की सीमाओं को परिवर्तित करने , नवीन अनुविभाग, उदयपुरा का सृजन करने तथा नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट किये गए अनुसार उसकी सीमाओं को परिभाषित करना प्रस्तावित करती है.

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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अगस्त 2023

[ भाग 1

2. " मध्यप्रदेश राजपत्र " में इस सूचना के प्रकाशन होने के दिनांक से तीस दिन समाप्त होने पर विचार किया जावेगा तथा इस संबंध में कोई भी आपत्तियाँ या सुझाव उक्त कालावधि की समाप्ति के पूर्व सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग को लिखित रूप में प्रेषित किये जा सकेंगे :-

क्रमांक

प्रस्तावित परिवर्तन के पश्चात् अनुविभाग में विद्यमान अनुविभाग का नाम तथा उसका मुख्यालय

अनुसूची

प्रस्तावित परिवर्तन के पश्चात्अनुविभाग की सीमाएं

के पश्चात् अनुविभाग

का नाम एवं

प्रस्तावित परिवर्तन

उसका मुख्यालय

सम्मिलित किये जाने वाले या उससे अपवर्जित किए जाने वाले क्षेत्रों के विवरण

(1) (2)

(3)

1

पश्चात् अनुविभाग में समाविष्ट किये प्रस्तावित परिवर्तन के गए क्षेत्रों का विवरण

(4)

(5)

(6)

बरेली , मुख्यालय

बरेली

बरेली, मुख्यालय बरेली

तहसील उदयपुरा, तहसील देवरी का समस्त क्षेत्र अपवर्जित होंगा.

2

उत्तर में- अनुविभाग सिलवानी पूर्व में- तहसील उदयपुरा दक्षिण में- जिला नर्मदापुरम पश्चिम में- अनुविभाग , गौहरगंज.

बरेली अनुविभाग में तहसील बरेली, तहसील बाड़ी का समस्त क्षेत्र समाविष्ट होगा.

उदयपुरा , मुख्यालय उदयपुरा.

उत्तर में- अनुविभाग , सिलवानी पूर्व में- जिला सागर एवं नरसिंहपुर दक्षिण में जिला नर्मदापुरम एवं नरसिंहपुर पश्चिम में- तहसील बरेली प्रस्तावित उदयपुरा अनुविभाग में तहसील उदयपुरा , तहसील देवरी का समस्त क्षेत्र समाविष्ट होगा.

जासके. 3. प्रस्तावित परिवर्तन यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से किया जा रहा है कि क्षेत्र का प्रशासन समुचित एवं प्रभावी रूप से किया

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, कलिस्ता कुजूर, अवर सचिव,

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 04 August 2023. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2023-08-04.31.Ordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2023-08-04.31.Ordinary.