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Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

(संशोधन) शासकीय स्‍वशासी चिकित्‍सा तथा दंत चिकित्‍सा महाविद्यालय स्‍नातक प्रवेश नियम 2017..

Published 09 August 2023

Department
चिकित्‍सा शिक्षा
Type
Extraordinary
Gazette no.
245
Identifier
in.gazette.madhya.2023-08-09.245.Extraordinary
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

मध्यप्रदे श शास

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सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण )

प्राधिकार से प्रकाशित

भोपाल , बुधवार, दिनांक 9 अगस्त 2023- श्रावण 18, शक 1945

क्रमांक 245]

चिकित्सा शिक्षा विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 9 अगस्त 2023

F-4-2-6-026-23-1-पचपन.- मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा महाविद्यालय स्नातक प्रवेश नियम , 2017 के नियम 13 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , उक्त नियमों में निम्नलिखित संशोधन करती है , अर्थात्:-

संशोधन

उक्त नियमों के प्रारूप 4 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रारूप स्थापित किया जाए, अर्थात्

"प्रारूप -4

बंध पत्र

रुपए 500 / - के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर निष्पादित कर नोटरी द्वारा सत्यापित कराया जाए मध्यप्रदेश के चिकित्सा महाविद्यालयों में चिकित्सा स्नातक ( एमबीबीएस ) पाठ्यक्रम में प्रवेशार्थियों द्वारा निष्पादित किया जाने वाला बंध पत्र

मैं. पुत्र / पुत्री / पत्नी श्री .. मध्यप्रदेश के चिकित्सा महाविद्यालय में स्नातक ( एमबीबीएस ) पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु अभ्यर्थी हूं. निवासी

2. मैंने मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा महाविद्यालय स्नातक प्रवेश नियम, 2017 को भलीभांति पढ़कर समझ लिया है .

3. मैं सामान्य / आरक्षित श्रेणी की / का छात्रा / छात्र हूं.

489 490

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 अगस्त 2023

4. मैं, एतद्वारा, यह बंध पत्र निम्न शर्तों पर निष्पादित करती / करता हूं.

अ. मैं, यह कि, चिकित्सा स्नातक ( एमबीबीएस ) पाठ्यक्रम पूर्ण करने के उपरांत शासन द्वारा निर्दिष्ट स्थानों पर, विहित की गई अवधि तक, अनिवार्य रूप से चिकित्सा सेवा प्रदान करूंगी / करूंगा.

ब. यह कि, उपरोक्तानुसार शासन द्वारा निर्दिष्ट स्थानों पर, विहित अवधि के लिए, चिकित्सा सेवा करना मेरे लिए बंधनकारी रहेगा.

स. यह कि, मैं निम्न बातों के लिए अपनी सहमति प्रदान करती / करता हूं.

(1) यह कि, मध्यप्रदेश शासन द्वारा समय - समय पर दिए जाने वाले निर्देशों / अनुदेशों का पालन करने हेतु मैं बचनबद्ध रहूंगी / रहूंगा.

(2) *यह कि, विहित अवधि स्नातक पाठयक्रम हेतु एक वर्ष दो वर्ष ( मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना के लाभान्वित अभ्यर्थी के लिए 02 वर्ष ) की शासकीय सेवा, शासन द्वारा निर्दिष्ट स्थान पर न करने की स्थिति में, मैं शासन को रुपये 10.00 लाख (रुपए दस लाख मात्र ) अनारक्षित वर्ग हेतु एवं रुपये 5.00 लाख (रुपए पांच लाख मात्र ) अनुसूचित जनजाति / अनुसूचित जाति / अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु का भुगतान करने का वचन देती / देता हूं.

(3) यह कि, मेरे मूल दस्तावेज प्रवेशित संस्था में जमा रहेंगे एवं शासन के निर्देश के अनुसार ही मुझे वापस किए जाएंगे .

द. यह कि, इस बंध पत्र के प्रावधानों का उल्लंघन होने की दशा में मध्यप्रदेश मेडिकल काउंसिल में किया गया मेरा रजिस्ट्रेशन निरस्त करने संबंधी कार्यवाही का अधिकार शासन को रहेगा .

*4(स) ( 2 ) के प्रावधान समय- समय पर संबंधित छात्रवृत्ति योजना के संशोधन अनुसार संशोधन योग्य रहेंगे.

गवाह :-

हस्ताक्षर आवेदकं 1.

2.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

के. के. दुबे, उपसचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2023.

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 09 August 2023. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2023-08-09.245.Extraordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2023-08-09.245.Extraordinary.