मध्यप्रदे श शास
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सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
भोपाल, गुरुवार , दिनांक 10 अगस्त 2023- श्रावण 19 , शक 1945
क्रमांक 246]
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 10 अगस्त 2023
क्र. एफ- 1-2-2023 - एक ( 1 ) .- भारत के संविधान के अनुच्छेद 166 के खण्ड ( 2 ) एवं ( 3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्वारा , मध्यप्रदेश शासन कार्य ( आवंटन ) नियम में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात्:-
संशोधन
उक्त नियमों में, अनुसूची में, विद्यमान शीर्षक " बासठ - विमुक्त, घुमन्तु और अर्द्धघुमन्तु कल्याण विभाग " के अधीन,-
(एक) भाग (इ ) विभाग के अधीन आने वाले संचालनालय तथा कार्यालय में, अनुक्रमांक ( 1 ) तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक एवं प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्:-
" 1. संचालनालय , विमुक्त, घुमन्तु और अर्द्धघुमन्तु समुदाय विकास "
( दो) भाग (उ ) ऊपर ( ई ) के अधीन न आने वाली अन्य संस्थाएं तथा निकाय में अनुक्रमांक ( 1 ) तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्: -
" ( 1 ) मध्यप्रदेश विमुक्त, घुमन्तु और अर्द्धघुमन्तु समुदाय विकास अभिकरण"
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, रंजना पाटने, उपसचिव.
भोपाल, दिनांक 10 अगस्त 2023
क्र. एफ- 1-2-2023- एक ( 1 ) .- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ- 1-2-2023- एक ( 1 ) , दिनांक 10 अगस्त 2023 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, रंजना पाटने, उपसचिव.
491 492
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 अगस्त 2023
Bhopal , the 10th August 2023
No. F - 1-2-2023 - One ( 1 ) .- In exercise of the powers conferred by clause (2) and ( 3 ) of Article 166 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh is pleased to make the following further amendments in the Madhya Pradesh Government Business (Allocation ) Rules , namely
AMENDMENTS
In the said rules , in the Schedule , under the existing heading " LXII-denotified, Nomadic and Semi Nomadic Welfare Department " ,-
(i) in Part (C) "Directorates and offices coming under the Department " , for serial number 1 and entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto , shall be substituted , namely :-
"(1) Directorate of Denotified, Nomadic and Semi - Nomadic Community Development "
(ii) in part (E) Other Institution and Bodies not covered under (D) above , for serial number ( 1 ) and entries relating thereto , the following serial number and entries relating thereto shall be substituted , namely : -
"(1) Madhya Pradesh Denotified, Nomadic and Semi - Nomadic Community Development Abhikaran . "
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , RANJANA PATNE , Dy. Secy.
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2023.