इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश
शासन
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
भोपाल , शुक्रवार, दिनांक 11 अगस्त 2023- श्रावण 20 , शक 1945
क्रमांक 247 ]
विधि और विधायी कार्य विभाग
भोपाल , दिनांक 11 अगस्त 2023
क्र. 3504-166 - इक्कीस - अ(प्रा. ).- मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 10 अगस्त, 2023 को महामहिम राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा, सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. पी. गुप्ता, अवर सचिव.
मध्यप्रदेश अधिनियम
क्रमांक २० सन् २०२३
मध्यप्रदेश वृत्ति कर ( संशोधन ) अधिनियम, २०२३
[ दिनांक १० अगस्त, २०२३ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई; अनुमति " मध्यप्रदेश राजपत्र ( असाधारण ) " में दिनांक ११ अगस्त, २०२३ को प्रथमबार प्रकाशित की गई. ]
मध्यप्रदेश वृत्ति कर अधिनियम, १ ९९ ५ को और संशोधित करने हेतु अधिनियम .
भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान- मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-
१. ( १ ) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश वृत्ति कर ( संशोधन ) अधिनियम, २०२३ है.
संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.
(२ ) यह मध्यप्रदेश राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.
२. मध्यप्रदेश वृत्ति कर अधिनियम , १ ९९ ५ (क्रमांक १६ सन् १ ९९ ५ ) ( जो इसमें इसके पश्चात् मूल धारा २३ का लोप. अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है ) की धारा २३ का लोप किया जाए.
धारा २४ का लोप.
३. मूल अधिनियम की धारा २४ का लोप किया जाए.
धारा २६ का लोप.
४. मूल अधिनियम की धारा २६ का लोप किया जाए.
493 494
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अगस्त 2023
भोपाल , दिनांक 11 अगस्त 2023
क्र. 13504-166- इक्कीस अ( प्रा. ).- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3 ) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश वृत्ति कर ( संशोधन ) अधिनियम, 2023 ( क्रमांक 20 सन् 2023 ) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. गुप्ता, अवर सचिव.
MADHYA PRADESH ACT
No. 20 OF 2023
THE MADHYA PRADESH VRITTI KAR ( SANSHODHAN) ADHINIYAM, 2023 [Received the assent of the Governor on the 10th August, 2023; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra -ordinary) " , dated the 11th August, 2023. ]
An Act further to amend the Madhya Pradesh Vritti Kar Adhiniyam , 1995 .
Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Seventy- fourth year of the Republic of India as follows :-
1. (1) This Act may be called the Madhya Pradesh Vritti Kar (Sanshodhan) Adhiniyam, 2023 .
Short title and commencement.
(2) It shall come into force from the date of its publication in the Madhya Pradesh Gazette .
Omission Section 23 . of
2. Section 23 of the Madhya Pradesh Vritti Kar Adhiniyam, 1995 ( No. 16 of 1995) (hereinafter referred to as the principal Act ) shall be omitted .
3. Section 24 of the principal Act shall be omitted.
Omission of Section 24.
4. Section 26 of the principal Act shall be omitted.
Omission of Section 26 .
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2023.