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मध्यप्रदे श शासन
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 32]
भोपाल , शुक्रवार, दिनांक 11 अगस्त 2023- श्रावण 20 , शक 1945
विषय-सूची
भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश , ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश, ( 3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट
भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.
भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.
(2) सांख्यिकीय सूचनाएं,
( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, भाग 4.- ( क ) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक,
(3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,
(ख) ( 1 ) अध्यादेश , ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम,
(3) संसद्के अधिनियम,
(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, (2 ) अंतिम नियम.
भाग १
राज्य शासन के आदेश
गृह विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 28 जुलाई 2023
क्र. एफ 1 ( ए) 18-2022- ब-2- दो. राज्य शासन, श्रीमती मृगाखी डेका, भापुसे , पुलिस उपायुक्त ( यातायात ) , नगरीय पुलिस, जिला भोपाल को दिनांक 7 जून से 3 दिसम्बर 2023 तक, एक सौ अस्सीदिवस प्रसूति अवकाश (Maternity Leave ) की स्वीकृति प्रदान की जाती है.
( 2) श्रीमती मृगाखी डेका, भापुसे, की अवकाश अवधि में इनका चालूकार्य श्री श्रुतकीर्ति सोमवंशी, भापुसे, पुलिस उपायुक्त (अपराध ) , नगरीय पुलिस, जिला भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ - साथ संपादित किया जावेगा.
( 3) अवकाश से लौटने पर श्रीमती मृगाखी डेका, भापुसे , को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस उपायुक्त (यातायात ) , नगरीय पुलिस, जिला भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(4) श्रीमती मृगाखी डेका , भापुसे , द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका 2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे.
(5) अवकाशकाल में श्रीमती मृगाखी डेका, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्वमिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती मृगाखी डेका, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर बनीं रहतीं.
6895
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2023 .
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अगस्त 2023
6896
भोपाल, दिनांक 3 अगस्त 2023
क्र. एफ 1 ( ए) 58-2016- ब- 2- दो. राज्य शासन, श्रीमती वाहनी सिंह, भापुसे , सेनानी , 8 वीं वाहिनी विसबल , छिन्दवाड़ा को दिनांक 12 जून से 8 दिसम्बर 2023 तक, एक सौ अस्सी दिवस प्रसूति अवकाश (Maternity Leave) की स्वीकृति प्रदान की जाती है.
(2) श्रीमती वाहनी सिंह, भापुसे, की अवकाश अवधि में इनका चालूकार्य श्री विनायक वर्मा, भापुसे, पुलिस अधीक्षक, छिन्दवाड़ा द्वारा अपने कार्य के साथ- साथ संपादित किया जावेगा.
(3 ) अवकाश से लौटने पर श्रीमती वाहनी सिंह, भापुसे , को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सेनानी, 8 वीं वाहिनी विसबल , छिन्दवाड़ा के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
फा. क्र. 3314- इक्कीस ब( दो ) .- राज्य शासन, माननीय उच्च न्यायालय, खण्डपीठ इन्दौर में विशेष पुलिस स्थापना लोकायुक्त संगठन भोपाल , मध्यप्रदेश के दाण्डिक प्रकरणों ,अपील पुनरीक्षण एवं अन्य विविध दाण्डिक प्रकरणों में विशेष पुलिस स्थापना, लोकायुक्त संगठन, भोपाल , की ओर से पैरवी करने हेतु दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 24(8 ) के अधीन नियुक्त विशेष लोक अभियोजक श्री वैभव जैन, अधिवक्ता, इन्दौर के कार्यकाल में दिनांक 14 जुलाई 2023 से पुनः एक वर्ष की अभिवृत्रि करता है. उन्हें प्रतिमाह नियत मासिक पारिश्रमिक कीराशि55,000/- रुपये तथा संबंधित प्रकरण का स्टेशनरी आदि का अनुषांगिक व्यय देय होगा, पारिश्रमिक का भुगतान लोकायुक्त संगठन, भोपाल द्वारा किया जावेगा.
(4) श्रीमती वाहनी सिंह, भापुसे, द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका ( 2 ) में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
धर्मपाल शिवाच , सचिव.
(5) अवकाशकाल में श्रीमती वाहनी सिंह, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्वमिलता था.
भोपाल, दिनांक 1 अगस्त 2023
(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती वाहनी सिंह, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर बनीं रहतीं.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अन्नू भलावी, अवर सचिव.
विधि और विधायी कार्य विभाग
पंजी. क्र. 3250-2023 -इक्कीस- ब (दो ). राज्य शासन , एतद्वारा , जिला मुख्यालय, नीमच में विभागीय आदेश दिनांक 26 दिसम्बर 1997 द्वारा नियुक्त नोटरी श्री मिर्जा मोहम्मद बेग तथा तहसील मनासा, जिला नीमच में विभागीय आदेश दिनांक 13 मार्च 2001 द्वारा नियुक्त नोटरी श्री सबलसिंह चारण ( ठाकुर ) का निधन होने के कारण उक्त नोटरियों का नाम शासन द्वारा संधारित नोटरी पंजी से विलोपित करता है.
भोपाल , दिनांक 4 अगस्त 2023 Bhopal , the 2nd August 2023
पंजी. क्र. 3339-2023-इक्कीस ब ( दो ) . राज्य शासन, एतद्वारा , जिला मुख्यालय , कटनी में विभागीय आदेश दिनांक 14 जनवरी 2011 द्वारा नियुक्त नोटरी श्री आर. के. पाठक ( रमेश कुमार पाठक ) का निधन होने के कारण उक्त नोटरी का नाम शासन द्वारा संधारित नोटरी पंजी से विलोपित करता है.
File No. 4001 -XXI - B ( One) -2023 . In exercise of the powers conferred by Entry No. 1 and 2 of the Concurrent List of the Constitution of India, the State Government , hereby, notifies that all thedocuments signed by e-pen/ stylus or any other electronic mode under CCTNS CAS Software shall be admissible in evidence without certificate under section 65B of the Indian Evidence Act, 1872 (1 of 1872) .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, विकास भटेले , अपर सचिव.
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh, B. K. DWIVEDI , Principal Secy.
महिला एवं बाल विकास विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल
भोपाल, दिनांक 2 अगस्त 2023
क्र. 1995-1472633-2023- पचास-2.-किशोर न्याय ( बालकों की देखरेख और संरक्षण ) अधिनियम, 2015 (2016 का सं. 02) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) तथा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (2 ) में यथाविनिर्दिष्ट किशोर न्याय बोर्ड में कॉलम ( 3 ) में यथाविनिर्दिष्ट जिले के लिये उक्त अधिनियम के अधीन ऐसे बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने तथा कर्तव्यों का निर्वहन करने के प्रयोजनों के लिए कॉलम ( 4 ) में यथाविनिर्दिष्ट न्यायिक अधिकारी को प्रधान मजिस्ट्रेट के रूप में पदांकित करता है, अर्थात्: - भाग 1 ]
6897
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 अगस्त 2023
अनुसूची
जिले का नाम
क्र.
किशोर न्याय बोर्ड और उसका मुख्यालय प्रधान मजिस्ट्रेट का नाम एवं पदनाम
(4)
(3) मंदसौर
(1) 1
(2) मंदसौर
सुश्री प्राची पाण्डेय , JMFC
No. 1995-1472633-2023 -L - 2.-In exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) and ( 2) of Section 4 of the Juvenile Justice (Care & Protection of Children) Act 2015 (No. 02 of 2016) , the State Government hereby designates Judicial Officers as specified in column No. (4) as the Principal Magistrate in the following Juvenile Justice Board as specified in the column (2) of the Schedule below for the District as specified in column (3) thereof for the purpose of exercising of the powers and discharging the duties conferred on such Board under the said Act , namely :-
SCHEDULE
S. No.
Name of the District
Name of the Juvenile Justice Board & its Head Quarter
(3) Mandsaur
(1) 1
(2) Mandsaur
Name of the Principal Magistrate & Designation (4) Sushri Prachi Pandey , JMFC
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अजय कटेसारिया, उपसचिव.
संस्कृति विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 12 जुलाई 2023
क्र. एफ- 3-3-4-0001-2023 - तीस.- राज्य शासन एतद्वारा, मंत्रि- परिषद् के आइटम क्रमांक 04 दिनांक 04 , जुलाई 2023 में लिए गए निर्णय के अनुक्रम में, विभागीय संक्षेपिका दिनांक 20 जून 2023 की कंडिका क्रमांक 12 के अनुसार " संत रविदास सांस्कृतिक एकता न्यास " की स्थापना एवं गठन की स्वीकृति प्रदान की गई है .
2. उक्त न्यास गठन के संबंध में शासन द्वारा निम्नानुसार स्वीकृति जारी करता है :-
( 1 ) न्यास गठन के उद्देश्य :
संत रैदास के जीवन और उनकी वाणियों को मानव कल्याण के लिये विभिन्न माध्यमों में अभिव्यक्त करने के साथ- साथ मध्यप्रदेश की वर्तमान भौगोलिक सीमा से सम्बद्ध संतों के जीवन और उनकी वाणियों का विविध स्वरूपों में प्रदर्शन किया जाये.
( 2 ) न्यास का स्वरूप , न्यासी तथा उनका कार्यकाल :
न्यास के गठन का स्वरूप निम्नानुसार प्रस्तावित होगा :-
i. न्यास में निम्नानुसार कुल 21 सदस्य होंगे.
ii. मध्यप्रदेश शासन द्वारा भारतीय ज्ञान और दर्शन के क्षेत्र से ख्याति प्राप्त पाँच सदस्य तथा विभिन्न क्षेत्रों एक सामाजिक कार्यकर्ता को न्यासी सदस्य के रूप में नामांकित किया जाएगा.
6898
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 अगस्त 2023
[ भाग 1
न्यास में 15 पदेन न्यासी सदस्य निम्नानुसार होंगे :-
माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश
माननीय संस्कृति मंत्री जी
माननीय मंत्री अनुसूचित जाति कल्याण
माननीय मंत्री अनुसूचित जनजाति व कल्याण
मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन
भारसाधक सचिव, वित्त विभाग
भारसाधक सचिव, संस्कृति
भारसाधक सचिव, अनुसूचित जनजाति कल्याण
भारसाधक सचिव, पर्यटन
भारसाधक सचिव, नगरीय विकास एवं आवास
भारसाधक सचिव , जनसम्पर्क विभाग
भारसाधक सचिव, पर्यावरण
संचालक, संस्कृति संचालनालय
आयुक्त, सागर संभाग , सागर
कलेक्टर , सागर
अध्यक्ष
उपाध्यक्ष
न्यासी
न्यासी
न्यासी
न्यासी
न्यासी सचिव
न्यासी
न्यासी
न्यासी
न्यासी
न्यासी
न्यासी
न्यासी
न्यासी
पदेन न्यासियों को छोड़कर शेष अशासकीय न्यासियों का कार्यकाल अधिकतम तीन वर्ष का होगा .
3. न्यास हेतु पद संरचना, प्रशासनिक एवं वित्तीय व्यवस्था :
( i) संत रविदास सांस्कृतिक एकता न्यास का अपना पूर्णकालिक कार्यालय भोपाल में होगा तथा आवश्यकतानुसार अन्यत्र कार्यालय भी हो सकेंगे .
(ii ) न्यास का आवर्ती / अनावर्ती वित्तीय भार राज्य शासन पर भारित होगा.
(iii) संत रविदास सांस्कृतिक एकता न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए राज्य शासन और अन्य स्त्रोतों से प्राप्त अनुदान या दान की राशि मध्यप्रदेश कोषालय संहिता अंतर्गत विशेष व्यक्तिगत खाता में संधारित किया जायेगा.
( iv ) न्यास की गतिविधियों तथा कार्यालय के प्रशासनिक तथा वित्तीय कार्यों के सुचारू संचालन हेतु विभिन्न संवर्गों / श्रेणियों का अमला आवश्यक होगा.
(v) संत रविदास सांस्कृतिक एकता न्यास के सुचारू रुप से संचालन के लिये एक परियोजना प्रबंधन इकाई का गठन किया जायेगा.
(vi ) संत रविदास सांस्कृतिक एकता न्यास के सुचारू रूप से संचालन करने के लिये परियोजना प्रबंधन इकाई ( प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट) के न्यूनतम 02 पद जो कि प्रत्येक रुपये 50,000/ - के एकमुश्त वेतन पर नियुक्त किया जाएगा. इसके अलावा परियोजना संचालित करने के लिए कम्प्यूटर ऑपरेटर, सह टायपिस्ट का एक पद, चतुर्थ श्रेणी भृत्य के 02 पद आउटसोर्स के माध्यम से लिया जायेगा.
(vii ) न्यास के उद्देश्यों का क्रियान्वयन तथा दैनंदिन प्रशासनिक एवं वित्तीय गतिविधियों का संचालन एवं समन्वय " मुख्य कार्यपालन अधिकारी " द्वारा किया जावेगा. संचालक, संस्कृति संचालनालय , न्यास के पदेन मुख्य कार्यपालन अधिकारी रहेंगे.
4. न्यास की गतिविधियों के संचालन एवं स्थापना के उदेश्य प्राप्ति हेतु संत रविदास एवं संतों के संबंध में शोध सर्वेक्षण एवं विकास कार्य के लिए समय - समय पर आवश्यकतानुसार विशेषज्ञ समितियों का गठन किया जा सकेगा.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, शिव शेखर शुक्ला, प्रमुख सचिव.
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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अगस्त 2023
भाग 1 ]
भोपाल, दिनांक 18 जुलाई 2023
क्र. एफ- 4-3-17-0001-2022- Sec- 1 तीस - राज्य शासन द्वारा, एतद्वारा , मंत्रि- परिषद् के आयटम क्रमांक 17 दिनांक 4 मई, 2023 में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में विभागीय संक्षेपिका दिनांक 21 अप्रैल 2023 की कण्डिका 5 अनुसार " श्रीरामचन्द्र पथगमन न्यास की स्थापना एवं गठन की स्वीकृति दी गई है . उक्त आदेश के अनुक्रम में निम्नानुसार और स्वीकृति जारी की जाती है : -
1. (i ) श्रीरामचन्द्र पथगमन के प्रदेश में पड़ने वाले अंचलों के विकास हेतु एक लोक न्यास का गठन किया जाये , जो कि " श्रीरामचन्द्र पथगमन न्यास " कहलायेगा.
(ii) श्रीरामचन्द्र पथगमन न्यास मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत होगा.
2. न्यास गठन के उद्देश्य: -
(i) श्रीराम पथगमन के अंतर्गत राज्य की वर्तमान सीमा के अंदर चिन्हांकित स्थलों एवं स्थानों के आध्यात्मिक-सांस्कृतिक- रचनात्मक विकास हेतु परामर्श देगा.
(ii) युवा पीढ़ी को श्रीरामचन्द्र की जीवन गाथा और उनके पथगमन क्षेत्र की महत्ता से अवगत कराये हुये गंतव्य स्थलों से भावनात्मक रूप से जोड़ने की योजनाएं उक्त लोक न्यास परिकल्पित करेगा, जिससे रामायण गाथा पुनः जीवंत हो उठे.
(iii) विभिन्न निर्माण एवं अधोसंरचना विकास विभागों के समन्वय से लोक न्यास श्रीरामचन्द्र पथगमन में श्रीरामचन्द्र जी के पदचिन्हों वाले स्थानों का सांस्कृतिक तथा पर्यटन की दृष्टि से विकास एवं संरक्षण एवं संवर्धन करेगा.
3. न्यास का स्वरूप, न्यासी तथा उनका कार्यकाल
न्यास के गठन का स्वरूप निम्नानुसार होगा :-
(i) न्यास में कुल 33 सदस्य होंगे .
(ii) राज्य शासन द्वारा भगवान श्रीरामचन्द्र जी के जीवन दर्शन, श्रीरामचन्द्र जी के शोध से जुड़े ख्याति प्राप्त पांच विद्वत सदस्यों को न्यासी सदस्य के रुप में राज्य शासन द्वारा नामांकित किया जावेगा.
(iii ) न्यास में 28 पदेन न्यासी सदस्य निम्नानुसार होंगे :-
अध्यक्ष (1 ) माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश शासन
उपाध्यक्ष माननीय संस्कृति मंत्री, मध्यप्रदेश शासन
(2)
न्यासी मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन
(3)
न्यासी (4) भारसाधक सचिव, वित्त विभाग
न्यासी (5) भारसाधक सचिव, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग
न्यासी (6) भारसाधक सचिव, वन विभाग
न्यासी भारसाधक सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
(7)
न्यासी भारसाधक सचिव , राजस्व विभाग
(8)
न्यासी (9) भारसाधक सचिव , नगरीय विकास एवं आवास विभाग
न्यासी (10 ) भारसाधक सचिव, जनसंपर्क विभाग
न्यासी (11 ) भारसाधक सचिव, पर्यावरण विभाग 6900
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अगस्त 2023
[ भाग 1
(12) भारसाधक सचिव, पर्यटन विभाग न्यासी (13) भारसाधक सचिव, लोक निर्माण विभाग न्यासी
(14) संचालक, संस्कृति संचालनालय
न्यासी
न्यासी (15) आयुक्त, [ संभाग - जबलपुर, नर्मदापुरम , रीवा, सागर तथा शहडोल ( 5 ) ]
न्यासी ( 16 ) कलेक्टर, [ जिला सतना, पन्ना, कटनी , जबलपुर, उमरिया, शहडोल, अनूपपुर तथा होशंगाबांद ( 8 ) ]
न्यासी सचिव ( 17 ) भारसाधक सचिव, संस्कृति विभाग
नोट.- पदेन न्यासियों को छोड़कर शेष अशासकीय न्यासियों का कार्यकाल अधिकतम तीन वर्ष का होगा.
4. न्यास हेतु पद संरचना, प्रशासनिक एवं वित्तीय व्यवस्था :
(i) " श्रीरामचन्द्र पथगमन न्यास " का अपना पूर्णकालिक कार्यालय भोपाल में होगा तथा आवश्याकतानुसार अन्यत्र कार्यालय भी हो सकेंगे.
( ii ) न्यास के उद्देश्यों के क्रियान्वयन तथा दैनंदिन प्रशासनिक एवं वित्तीय गतिविधियों का संचालन एवं समन्वय " मुख्य कार्यपालन अधिकारी " द्वारा किया जावेगा. संचालक, संस्कृति संचालनालय, न्यास के पदेन मुख्य कार्यपालन अधिकारी रहेंगे .
5. श्रीरामचन्द्र पथगमन न्यास हेतु आवश्यक पदीय संरचनाः
न्यास के मुख्यालय , भोपाल के कार्यालय एवं गतिविधियों के संचालन हेतु प्रशासनिक वित्तीय तथा शोध कार्य के दृष्टिगत प्रबंधन ईकाई का गठन किये जाने की स्वीकृति निम्नानुसार दी जाती है. ईकाई में प्रथमतः निम्नलिखित पद होंगे :-
पद संख्या 03
वेतन 50,000/- (प्रति पद)
पदनाम प्रोजेक्ट मैनेजर (सामान्य/लेखा/तकननीकि)
02
श्रम विभाग की दर पर आउटसोर्स द्वारा कम्प्यूटर ऑपरेटर सह टाइपिस्ट
02
श्रम विभाग की दर पर आउटसोर्स द्वारा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी (भृत्य/दफ्तरी)
(ii ) संस्कृति विभाग द्वारा " श्री रामचन्द्र पथगमन न्यास " के संचालन के लिए परियोजना प्रबंधन इँकाई का गठन किया गया है. जिसका प्रभारी संस्कृति संचालनालय का उप संचालक/सहायक संचालक स्तर का अधिकारी होगा, जो कि मुख्य कार्यपालन अधिकारी के पर्यवेक्षण में कार्य करेगा. यह परियोजना प्रबंधन ईकाई उक्त न्यास से संबंधित सभी इकाईयों के मध्य समन्वय का कार्य तथा इस न्यास के लिए दैनन्दिन आवश्यक अन्य कार्य करेगी. परियोजना प्रबंधन इकाई पर व्यय होने वाला समस्त वित्तीय भार इस योजना के शीर्घ से प्रभारित होगा.
(iii ) उपरोक्त कर्मचारियों का वेतन प्रतिवर्ष उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर बढ़ाने का निर्णय सक्षम स्तर से किया जा सकेगा. कार्य की आवश्यकतानुसार पदों की संख्या में बढ़ोतरी अथवा कमी राम पथगमन न्यास की कार्यकारी समिति द्वारा की जा सकेगी. ये सभी पद पूर्ण रुप से अस्थायी होंगे , उक्त पदों पर कार्यरत व्यक्ति किसी भी तरह की नियमितीकरण /स्थायीकरण के दावेदार नहीं होंगे .
6901
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 अगस्त 2023
भाग 1 ]
(iv) न्यास के उद्देश्यों के क्रियान्वयन तथा दैनंदिन प्रशासनिक एवं वित्तीय गतिविधियों का संचालन एवं समन्वय " मुख्य कार्यपालन अधिकारी / संचालक संस्कृति संचालनालय " स्तर पर किया जा सकेगा.
6. कोष / अनुदान / दान की प्राप्ति:
(i) " श्रीरामचन्द्र पथगमन न्यास " के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये शासन और अन्य स्रोतों से अनुदान या दान प्राप्त कर सकेगा तथा इस हेतु प्राप्त राशि पृथक से बैंक खाते में जमा की जायेगी.
( ii) न्यास अपनी निधि में राशि एकत्र कर , खर्च करने की स्वीकृति देगा और उसके लिए न्यास द्वारा नियम / प्रावधान निर्धारित किये जाये.
7. न्यास की गतिविधियों के संचालन एवं स्थापना के उद्देश्य प्राप्ति हेतु श्रीरामचन्द्र पथगमन के संबंध में शोध , सर्वेक्षण एवं विकास कार्य के लिए समय - समय पर आवश्यकतानुसार विशेषज्ञ समितियों का गठन किया जा सकेगा. संस्थागत व्यवस्था हेतु संस्कृति विभाग सक्षम होगा.
उक्त स्वीकृति मंत्रि परिषद द्वारा आयटम क्रमांक 17 दिनांक 04 मई , 2023 के अंतर्गत आदेश के अनुक्रम में जारी की जाती है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सुनील दुबे उपसचिव.
नगरीय विकास एवं आवास विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल
भोपाल , दिनांक 4 अगस्त 2023
क्र.-यूडीएच-3-0126-2023 - अठारह 5.- मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, ( संशोधित) 1973 (क्रमांक-1 सन् 2012 ) की धारा 23 " क " की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , वि.क.अ. सह-आयुक्त-सह - संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश , भोपाल की सूचना क्रमांक 1923- टी.सी. - 05- सीहोर- उपां- नग्रानि-2023 , भोपाल, दिनांक 19 अप्रैल 2023 द्वारा प्रस्तावित किये गये अनुसार प्रवर्तित सीहोर विकास योजना, 2031 में निम्नानुसार उपांतरण की पुष्टि करती है. उपांतरण ब्यौरे एवं शर्तें निम्नानुसार हैं:-
अनुसूची
क्र.
खसरा क्रमांक ग्राम / तहसील एवं जिला
क्षेत्रफल
कुल रकबा
(3) (1)
(2)
323/1/1
उपांतरण पश्चात् प्रस्तावित ( हेक्टेयर में ) उपांतरण हेतु प्रस्तावित रकबा
विकास योजना में निर्दिष्ट भू-उपयोग भू-उपयोग (4)
1.3480
1
ग्राम चंदेरी, तहसील
1.3480
(6) औद्योगिक
(5) कृषि
2.1220
2.1220
2
323/2/1 एवं जिला सीहोर.
1.9690
1.9690
3
324/1/1
4
324/2 0.3590
0.3590
2.0000
5
325/1
325/2 2.0000
1.7030
6
1.7030
2.2660
7
326 2.2660
4.1480
327 8
4.1480
5.7870
328 9
10
329 5.7870
10.3190
10.3190
11
330/1 1.0270
1.0270
12
330/2
3.0200
3.0200 6902
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अगस्त 2023
[ भाग 1
(3)
(1)
(2)
(4)
(5)
(6)
332
13
4.0470
4.0470
14
334/1
1.0190
1.0190
2.2280
15
2.2280
334/2
1.0470
1.0470
16
335/1
2.5200
17
335/2/1
2.5200
0.6070
18
348/1
0.6070
0.4050
0.4050
19
348/2
20
348/3
1.0350
1.0350
0.8090
21
348/4
0.8090
49.7850
49.7850
कुल रकबा
शर्त.-
1.
प्रश्नाधीन स्थल पर सम्मुख पहुंच मार्ग की चौड़ाई 30.00 मीटर, धमनीय मार्गों की चौड़ाई 24.00 मीटर तथा उप धमनीय मार्गों की चौड़ाई 18.00 मीटर रखा जाना अनिवार्य होगा.
2.
स्थल पर स्थित वृक्षों को यथासंभव यथास्थिति में रखा जाना आवश्यक होगा एवं वृक्षों को हटाने की दशा में संबंधित विभाग से अनुमति अनिवार्य होगी.
3. पर्यावरणीय एवं प्रदूषण के संबंध में संबंधित विभाग के निर्धारित मानकों का पालन करना अनिवार्य होगा.
4. उपरोक्त उपांतरण सीहोर विकास योजना , 2031 का एकीकृत भाग होगा.
भोपाल , दिनांक 7 अगस्त 2023
क्र.- यूडीएच-3-0140-2023- अठारह 5.- मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम , ( संशोधित) 1973 (क्रमांक-1 सन् 2012) की धारा 23 " क" की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, वि.क.अ.- सह- आयुक्त- सह -संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश , भोपाल की सूचना क्रमांक 2459-टी.सी.-23-अलीराजपुर-उपां-नग्रानि-2023 , भोपाल , दिनांक 19 मई 2023 द्वारा प्रस्तावित किये गये अनुसार प्रवर्तित अलीराजपुर विकास योजना, 2021 में निम्नानुसार उपांतरण की पुष्टि करती है. उपांतरण ब्यौरे एवं शर्तें निम्नानुसार है:-
अनुसूची
खसरा क्रमांक
क्र.
विकास
उपांतरण
क्षेत्रफल ( हेक्टेयर में )
ग्राम / तहसील एवं जिला
योजना में
पश्चात्
निर्दिष्ट
प्रस्तावित
भू- उपयोग
भू- उपयोग
(2)
(6) (1)
(3)
(4)
(5)
201/2/2/2
1.6190
मिश्रित एवं आवासीय एवं 1 राक्सा तहसील व जिला अलीराजपुर
24.00 मीटर 24.00 मीटर
मार्ग.
चौड़ा मार्ग.
योग .. कुल रकबा 1.6190 हेक्टेयर
शर्तें.-
1.
उक्त आवासीय गतिविधियों हेतु नियमन तथा विकास मानदण्ड मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 एवं अलीराजपुर विकास योजना, 2021 के प्रावधानुसार लागू होंगे.
2.
उपरोक्त उपांतरण अलीराजपुर विकास योजना, 2021 का एकीकृत भाग होगा.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. कार्तिकेय , उपसचिव.
6903
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 अगस्त 2023
भाग 1 ]
सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 6 जुलाई 2023
क्र. एफ 9-20-2021-अ- तेहत्तर.- राज्य शासन, एतद्वारा, इस विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ 9-20-2021-अ-तेहत्तर, दिनांक 16 अप्रैल 2023 की निरंतरता में " मध्यप्रदेश भण्डार क्रय तथा सेवा उपार्जन नियम , 2015 ( यथा संशोधित 2022 ) " में संलग्न परिशिष्ट अनुसार संशोधन किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, पी. नरहरि, सचिव.
परिशिष्ट
मध्यप्रदेश भण्डार क्रय तथा सेवा उपार्जन नियम, 2015 ( यथासंशोधित 2022 ) में कंडिका क्रमांक 23.2 के पश्चात् कंडिका क्रमांक 23.3 निम्नानुसार अन्तः स्थापित की जाती है :-
" 23.3 प्रदेश के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों हेतु सेवाओं के उपार्जन में प्राथमिकता संबंधी प्रावधान :
नियम 31 के अंतर्गत गठित समिति द्वारा जिन सेवाओं की सूची प्रदेश के सूक्ष्म एवं लघु उद्यम से उर्पाजन हेतु अनुमोदित की जायेगी , उन सेवाओं पर यह प्रावधान लागू होंगे :-
( 1 ) सेवाओं के उपार्जन हेतु आमंत्रित निविदा में यदि एल -1 मूल्य प्रदेश के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम निविदाकर्ताओं का नहीं है , तो प्रदेश के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम जिनके द्वारा निविदा में एल -1 + 15 प्रतिशत की सीमा में दरें प्रस्तुत की गई हैं , जो एल -1 दर पर उनकी क्षमता के दृष्टिगत 25 प्रतिशत से 50 प्रतिशत जैसा उपरोक्त समिति निर्धारित करें, तक की सेवाओं का उपार्जन किया जा सकेगा.
(2 ) यदि प्रदेश में स्थित सूक्ष्म , लघु एवं मध्यम उद्यम निविदाकर्ताओं की क्षमता आदेशित सेवा के निर्धारित सामावधि में प्रदान हेतु पर्याप्त नहीं है तो उक्त स्थिति में शेष सेवा के एल -1 दर पर प्रदाय हेतु निविदा में सहभागी प्रदेश के अन्य दो सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को उनके द्वारा प्रस्तुत दरों के घटते हुए क्रम में आवंटित की जावेगी .
(3 ) प्रदेश में स्थित सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम निविदाकर्ता द्वारा एल -1 दर पर सेवा प्रदान हेतु असहमति व्यक्त करने की दशा में पूर्ण कार्य एल -1 दर प्रस्तुतकर्ता से किया जावेगा.
(4 ) सूक्ष्म एवं लघु उद्यम से सेवा के वार्षिक उपार्जन के 25 % में से (25 % में से 4 % ) अनुसूचित जाति या जनजाति के स्वामित्व वाले उद्द्मियों के सूक्ष्म लघु उद्यमों के सेवा उपार्जन के लिऐ चिन्हित होंगे, परंतु ऐसे सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के निविदा प्रक्रिया में भाग लेने या निविदा टेण्डर की अपेक्षाओं को पूरा करने और L- 1 मूल्य तक पहुंचने में असफल रहने की दशा में अनुसूचित जाति या जनजाति के स्वामित्व वाले उद्यमियों से सेवा उपार्जन के लिए चिन्हित 4 प्रतिशत का अन्य सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों से पूरा किया जावेगा .
(5 ) ऐसी सेवाएं जिन्हें राज्य शासन के द्वारा प्रोत्साहन दिया जाना है , प्रदेश के सूक्ष्म एवं उद्यम तथा स्र्टाटअप जिनकी उत्पादन क्षमता इन सेवाओं के लिए शासन की मांग से दोगुना है, उन सेवाओं को उपार्जन हेतु शत - प्रतिशत आरक्षित किया जा सकेगा. "
भोपाल, दिनांक 7 अगस्त 2023
क्र. एफ 02-02-2021-अ-73.- राज्य शासन, एतद्वारा, मुद्रा योजना की पूर्व से मौजूदा इकाईयों के लिये जिनका दिनांक 1 सितम्बर 2022 के बाद नवीनीकरण किया जा रहा है , मुख्यमंत्री उद्यम क्रान्ति योजना अन्तर्गत पात्र होने पर, लाभांवित किये जाने के लिये योजनान्तर्गत नवीन उद्यम होने संबंधी प्रावधान से छूट दी जाती है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. नरहरि, सचिव.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अगस्त 2023
6904
भोपाल, दिनांक 7 अगस्त 2023
क्र. एफ 7-0001-2023-1 - पैंसठ.- राज्य शासन , एतद्वारा , इस विभाग के ज्ञाप क्रमांक 764-1234751-2023-1 - पैंसठ, दिनांक 16 अप्रैल 2023 की निरंतरता में " मध्यप्रदेश एमएसएमई को औद्योगिक भूमि तथा भवन आवंटन एवं प्रबंधन नियम, 2021 ( यथा संशोधित अक्टूबर 2022 ) " में संलग्न परिशिष्ट के कॉलम 4 अनुसार नियमों में संशोधन किया जाता है.
नियम
क्रमांक
प्रचलित नियम 1
2
3 1 2(30)
2 नियम 9 (iii )
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. नरहरि, सचिव.
परिशिष्ट
संशोधन
4
अनुसूचित जाति/जनजाति उद्यमी-से अभिप्रेत है प्रदेश का अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग उद्यमी जिसके द्वारा पूर्ण स्वामित्व की इकाई स्थापित की जायेगी । का
विकसित औद्योगिक क्षेत्रों में विकास शुल्क का निर्धारण निम्नानुसार किया जायेगाः- विकसित औद्योगिक क्षेत्रों में विकास शुल्क का निर्धारण निम्नानुसार किया जायेगा: -
1. इन नियमों के नियम लागू होने से पूर्व विकसित / विकासाधीन औद्योगिक क्षेत्र में 150 रूपये प्रति वर्गमीटर ।
1. इन नियमों के नियम लागू होने से पूर्व विकसित / विकासाधीन औद्योगिक क्षेत्र में 150 रूपये प्रति वर्गमीटर ।
2. नियम लागू होने के पश्चात विकसित होने वाले औद्योगिक क्षेत्र के विकास शुल्क की गणना समेकित विकास में हुये कुल व्यय के आधार पर की जायेगी परन्तु 150 रूपये प्रति वर्गमीटर से कम नही होगी ।
2. नियम लागू होने के पश्चात विकसित होने वाले औद्योगिक क्षेत्र के विकास शुल्क की गणना समेकित विकास में हुये कुल व्यय के आधार पर की जायेगी परन्तु 150 रूपये प्रति वर्गमीटर से कम नही होगी।
संशोधित नियम लागू होने के पश्चात विकसित किये जाने वाले औद्योगिक क्षेत्रों में अनुसूचित जाति / जनजाति उद्यमी को विकास शुल्क में 50 प्रतिशत की छूट प्रदान की जायेगी। 3.
विकास शुल्क की गणना एमपीआईडीसी के द्वारा अपनाये गये प्रारूप ( Model ) के अनुसार की जायेगी जो " परिशिष्ट एफ" पर संलग्न है। विकास शुल्क भूमि आवंटन के समय एकमुश्त देय होगा।
विकास शुल्क की गणना एमपीआईडीसी के द्वारा अपनाये गये (Model ) के अनुसार की जायेगी जो "परिशिष्ट एफ' पर प्रारूप 6905
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अगस्त 2023
भाग 1 ]
क्रमांक नियम प्रचलित नियम संशोधन
2 3 4
1
संलग्न है । विकास शुल्क भूमि आवंटन
के समय एकमुश्त देय होगा ।
3 नियम प्रब्याजी से आशय उस राशि से है प्रब्याजी से आशय उस राशि से है
10 (i ) जो आवंटी द्वारा भूमि का आवंटन जो आवंटी द्वारा भूमि का आवंटन
प्राप्त करने के एवज मे देय है। प्राप्त करने के एवज मे देय है ।
प्रब्याजी की गणना भूमि के मूल्य प्रब्याजी की गणना भूमि के मूल्य
पर दी गई छूट के अनुसार होगी पर दी गई छूट के अनुसार होगी
अर्थात भूमि के मूल्य में दी गई छूट अर्थात भूमि के मूल्य में दी गई छूट
को प्रभावी करने के उपरांत देय को प्रभावी करने के उपरांत देय
प्रब्याजी राशि की गणना की प्रब्याजी राशि की गणना की जायेगी
जायेगी । परन्तु संशोधित नियम लागू होने के
पश्चात विकसित किये जाने वाले
औद्योगिक क्षेत्रों में अनुसूचित जाति
/ जनजाति उद्यमी को प्रब्याजी में
50 प्रतिशत की छूट प्रदान की
जायेगी।
4 नियम आवंटन हेतु आवेदन : - आवंटन हेतु आवेदन : -
11(i) विकसित / विकसित किये जाने (अ ) विकसित / विकसित की जाने
वाली भूमि : - विकसित / विकसित वाली भूमि :- विकसित /
किये जाने वाले औद्योगिक क्षेत्रों में विकसित किये जाने वाले
भूमि आवंटन हेतु पात्र आवेदक औद्योगिक क्षेत्रों में भूमि आवंटन
इकाईयों को निर्धारित आवेदन प्रपत्र हेतु पात्र आवेदक इकाईयों को
पर आवेदन एवं चेकलिस्ट अनुसार निर्धारित आवेदन प्रपत्र पर
अन्य अभिलेख एवं आवेदन शुल्क आवेदन एवं चेकलिस्ट अनुसार
की राशि जमा कर ऑनलाईन अन्य अभिलेख एवं आवेदन
आवेदन करना होगा । इकाई को शुल्क की राशि जमा कर
तत्समय प्रचलित प्रब्याजी का 25 ऑनलाईन आवेदन करना होगा ।
प्रतिशत अग्रिम राशि जमा करनी इकाई को तत्समय प्रचलित
होगी । सभी इकाईयों हेतु आवेदन प्रब्याजी का 25 प्रतिशत अग्रिम
2
6906
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अगस्त 2023
[ भाग 1
संशोधन
प्रचलित नियम
क्रमांक नियम
4
2
1
3
शुल्क रूपये 5000 होगा । आवेदन शुल्क वापसी योग्य नहीं होगा ।
राशि जमा करनी होगी । सभी इकाईयों हेतु आवेदन शुल्क रूपये 5000 होगा । आवेदन शुल्क वापसी योग्य नहीं होगा ।
(आ) संशोधित नियम लागू होने के पश्चात विकसित किये जाने वाले औद्योगिक क्षेत्रों में अनुसूचित जाति / जनजाति उद्यमी के लिये प्रथम बर्ष हेतु 20 प्रतिशत औद्योगिक भूखंड आरक्षित रहेंगे । प्रथम वर्ष में भूखंडो का आवंटन नहीं होने पर भूखंड अनारक्षित श्रेणी के हो जायेंगे ।
5 नियम 11 ( ii ) अभिलेख इकाई को आवेदन के साथ संलग्नक करना होगा: - चेक लिस्ट अनुसार निम्नानुसार चेक लिस्ट अनुसार निम्नानुसार अभिलेख इकाई को आवेदन के साथ संलग्नक करना होगा:-
1. प्रस्तावित औद्योगिक गतिविधि की संक्षिप्त परियोजना प्रतिवेदन (प्रोजेक्ट प्रोफाईल ) जिसमें यंत्र-संयत्र उपकरण तथा इनसे सुसंगत औद्योगिक शेड, कच्चे माल व्यवस्था, वित्तीय प्रबंधन, प्रस्तावित रोजगार सृजन, परियोजना की व्यवसायिक आवश्यकता, आवश्यक निर्मित क्षेत्र का संक्षिप्त विवरण हो । की आवश्यकता , आवश्यक निर्मित क्षेत्र का संक्षिप्त विवरण हो । 1. प्रस्तावित औद्योगिक गतिविधि की संक्षिप्त परियोजना प्रतिवेदन (प्रोजेक्ट प्रोफाईल ) जिसमें यंत्र-संयत्र उपकरण तथा इनसे सुसंगत औद्योगिक शेड , कच्चे माल की व्यवस्था , वित्तीय प्रबंधन , प्रस्तावित रोजगार सृजन, परियोजना की व्यवसायिक
2. फोटो, पेन कार्ड / आधार कार्ड।
3. परियोजना कियान्वयन का समयबद्ध कार्यक्रम।
2. फोटो, पेन कार्ड / आधार कार्ड ।
6907
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अगस्त 2023
भाग 1 ]
नियम
क्रमांक
प्रचलित नियम
संशोधन
1
2
3
4
3. परियोजना कियान्वयन का समयबद्ध कार्यक्रम ।
4. आरक्षित भू-खण्ड हेतु आवेदन करने की स्थिति में जाति/जनजाति का अनुसूचित सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र।
ऑनलाईन भूमि आवंटन हेतु आवेदन करने की स्थिति में चेकलिस्ट अनुसार इकाई को ऑनलाईन आवेदन प्रारूप में आवेदन करना होगा एवं उपरोक्तानुसार संलग्नक आवंटन के समय पृथक से आवंटन अधिकारी के कार्यालय में जमा करने होंगे ।
ऑनलाईन भूमि आवंटन हेतु आवेदन करने की स्थिति में चेकलिस्ट अनुसार इकाई को ऑनलाईन आवेदन प्रारूप में आवेदन करना होगा एवं उपरोक्तानुसार संलग्नक आवंटन के समय पृथक से आवंटन अधिकारी के कार्यालय में जमा करने होंगे ।
राजस्व विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 10 अगस्त 2023
क्र. एफ- 2-5-2022 - सात-7.- मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता , 1959 ( क्रमांक 20 सन् 1959 ) की धारा 13 - क द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार, एतद्द्वारा , समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 27 मई, 2022 , सहपठित समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 6 अक्टूबर, 2022 जो कि क्रमशः मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 मई, 2022 एवं 7 अक्टूबर, 2022 में प्रकाशित की गई है, द्वारा सृजित सायबर तहसील की क्षेत्रीय अधिकारिता जिला आगर मालवा, बैतूल , उमरिया , श्योपुर, विदिशा एवं ग्वालियर के क्षेत्र पर विस्तारित करती है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कलिस्ता कुजूर , अवर सचिव.
भोपाल, दिनांक 10 अगस्त 2023
क्र. एफ- 2-5-2022 - सात-7. - भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में , इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ- 2-5-2022- सात -7 , दिनांक 10 अगस्त 2023 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कलिस्ता कुजूर , अवर सचिव.
Bhopal , the 10th August 2023
F. No. 2-5-2022 - VII - 7.-In exercise of the powers conferredby Section 13 -A of the Madhya Pradesh Land Revenue Code , 1959 ( No. 20 of 1959 ) , the State Government , hereby , extends the territorial jurisdiction of Cyber Tehsil created vide even numbered notification dated 27th May, 2022 , read with even numbered notification dated 6th October , 2022 respectively published in Madhya Pradesh Rajpatra dated 27th May , 2022 and 7th October, 2022 over the area of Agar Malwa, Betul , Umaria , Sheopur , Vidisha and Gwalior districts .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh, CALISTA KUJUR, Under Secy .
6908
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 अगस्त 2023
भोपाल, दिनांक 10 अगस्त 2023
क्र. एफ- 01-02-2021- सात- शा. 7.- मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता , 1959 ( क्रमांक 20 सन् 1959 ) की धारा 13 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से जिला सीधी में नवीन तहसील मड़वास का सृजन किया जाता है , जिसमें वर्तमान तहसील मझौली के राजस्व निरीक्षक मण्डल, गिजावर के पटवारी हल्का क्रमांक 33, 35 से 38, 40, 42 से 45 एवं 48 तथा राजस्व निरीक्षक मण्डल , मड़वास के पटवारी हल्का क्रमांक 31 , 32, 39, 41 , 46 , 47 एवं 49 से 55 इस प्रकार कुल 24 पटवारी हल्के एवं 71 ग्राम समाविष्ट होंगे.
2. जिला सीधी में तहसील मड़वास के सृजन पश्चात् तहसील मझौली में तहसील मझौली के पटवारी हल्का क्रमांक 1 से 11 , 14 से 22 तथा राजस्व निरीक्षक मण्डल , जोबा के पटवारी हल्का क्रमांक 12 , 13 , 23 से 30 एवं 34 इस प्रकार कुल 31 पटवारी हल्के तथा 61 ग्राम समाविष्ट होंगे.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कलिस्ता कुजूर , अवर सचिव.
भोपाल, दिनांक 10 अगस्त 2023
क्र. एफ- 01-02-2021- सात शा . 7.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ- 01-02-2021- सात- शा. 7, दिनांक 10 अगस्त 2023 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कलिस्ता कुजूर , अवर सचिव.
Bhopal , the 10th August 2023
No. F 1-2-2021 - VII - 7.-In exercise of the powers conferred by sub- section (2) of Section 13 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code , 1959 (No. 20 of 1959) , the State Government, hereby, creates a new Tahsil Madwas in District Sidhi from the date of publication of this order in the official Gazette which would comprise of Patwari halka No. 33 , 35 to 38, 40, 42 to 45 and 48 of R. I. Circle Gijawar and Patwari halka No. 31 , 32 39 , 41 , 46, 47 and 49 to 55 of R. I. Circle Madwas of present Tahsil Majhauli thus consisting of Total 24 Patwari halkas and 71 villages .
2. After the creation of Tahsil Madwas in District Sidhi , new Tahsil Majhauli would comprise of Patwari halka No. 1 to 11 , 14 to 22 of Tahsil Majhauli and Patwari halka No. 12, 13 , 23 to 30 and 34 of R. I. Circle , Joba thus consisting of Total 31 Patwari halkas and 61 villages .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh, CALISTA KUJUR, Under Secy.
भोपाल, दिनांक 10 अगस्त 2023
क्र. F. Rev.- 6-0005-2022- Sec-सात 7.-मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता, 1959 ( क्रमांक 20 सन् 1959 ) की धारा 13 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से जिला नर्मदापुरम में नवीन तहसील शिवपुर का सृजन किया जाता है , जिसमें वर्तमान तहसील सिवनी मालवा के राजस्व निरीक्षक मण्डल, शिवपुर के पटवारी हल्का क्रमांक 01 से 09 , राजस्व निरीक्षक मण्डल, चापड़ाग्रहण के पटवारी हल्का क्रमांक 10 से 19, राजस्व निरीक्षक मण्डल, पगढाल के पटवारी हल्का क्रमांक 20 से 30 इस प्रकार कुल 30 पटवारी हल्के समाविष्ट होंगे.
2. जिला नर्मदापुरम में तहसील शिवपुर के सृजन के पश्चात् तहसील सिवनी मालवा में राजस्व निरीक्षक मण्डल , खपरिया के पटवारी हल्का क्रमांक 01 से 13 , राजस्व निरीक्षक मण्डल, धरमकुंडी के पटवारी हल्का क्रमांक 14 से 23 , राजस्व निरीक्षक मण्डल , सिवनी मालवा के पटवारी हल्का क्रमांक 24 से 33 , राजस्व निरीक्षक मण्डल , लोखरतलाई के पटवारी हल्का क्रमांक 34 से 45 , राजस्व निरीक्षक मण्डल, नंदरवाड़ा के पटवारी हल्का क्रमांक 46 से 57 इस प्रकार कुल 57 पटवारी हल्के समाविष्ट होंगे.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कलिस्ता कुजूर , अवर सचिव.
भोपाल, दिनांक 10 अगस्त 2023
क्र. F. Rev. -6-0005-2022- Sec.-सात-7.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में , इस विभाग की अधिसूचना क्र. F. Rev. -6-0005-2022-Sec.- सात-7, दिनांक 10 अगस्त 2023 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कलिस्ता कुजूर , अवर सचिव.
भाग 1 ]
6909
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 अगस्त 2023
Bhopal , the 10th August 2023
No. Rev. -6-0005-2022 - Sec.7 - VII. In exercise of the powers conferred by sub - section (2 ) of Section 13 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code , 1959 (No. 20 of 1959) , the StateGovernment , hereby , creates a new Tahsil Shivpur in District Narmadapuram from the date of publication of this order in the official Gazette which would comprise of Total 30, Patwari halka, which includes present Tahsil Seoni - Malwa, Patwari halka No. 01 to 09 of R. I. Circle Shivpur , Patwari halka No. 10 to 19 of R. I. Circle Chapragrahan , Parwari halka No. 20 to 30 of R. I. Circle Pagarhal.
2.After the creation of Tahsil Shivpur in District Narmadapuram, remaining Tahsil Seoni - Malwa would comprise Total 57 Patwari halkas of Tahsil Seoni - Malwa, i.e. Patwari halka No. 1 to 13 of R. I. Circle Khapariya in Tahsil Seoni- Malwa, Patwari halka no . 14 to 23 of R. I. Circle Dharamkundi , Patwari halka no . 24 to 33 of R. I. Circle Seoni - Malwa, Patwari halka No. 34 to 45 of Lokhartalai R. I. Circle , patwari halka No. 46 to 57 of R. I. Circle Nandarwada.
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
CALISTA KUJUR , Under Secy.
भोपाल, दिनांक 10 अगस्त 2023
क्र. एफ. Rev.-6-0022-2023-Sec . 7- सात. मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959 ) की धारा 13 की उपधारा ( 3 ) में अंतर्विष्ट उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा , यह सूचना दी जाती है कि उक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, जिला उज्जैन की तहसील नागदा की सीमाओं को परिवर्तित करने, नवीन तहसील उन्हेल निर्मित करने तथा नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट किये गए अनुसार उनकी सीमाओं को परिभाषित करने का प्रस्ताव करती है.
2. " मध्यप्रदेश राजपत्र " में इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिवस के अवसान के पश्चात् प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा तथा उसके संबंध में कोई भी आपत्तियां या सुझाव लिखित में उक्त कालावधि का अवसान होने के पूर्व सचिव, राजस्व विभाग को अग्रेषित किये जा सकेंगे:-
अनुसूची
अनु. क्र.
प्रस्तावित परिवर्तनों में सम्मिलित किये
विद्यमान तहसील का नाम तथा उसका मुख्यालय
प्रस्तावित परिवर्तन के पश्चात् तहसील की सीमाएं
प्रस्तावित परिवर्तनों के पश्चात् तहसील में समाविष्ट किये गये क्षेत्रों के विवरण
प्रस्तावित परिवर्तनों
के पश्चात् तहसील
एवं उसका
मुख्यालय का
नाम
(4)
जाने वाले या उससे अपवर्तित किए जाने वाले क्षेत्रों के विवरण दें (3)
(1) (2)
वर्तमान तहसील
1
(6)
(5)
पूर्व में- तहसील महिदपुर
पश्चिम में- तहसील खाचरौद
तहसील नागदा
(मुख्यालय
नागदा)
तहसील तहसील नागदा के
नागदा नागदा के प. ह. प. ह. नं. 1 से 32 ,
(मुख्यालय नं. 33 से 41 , 47, 42से 46 एवं 49 दक्षिण में- प्रस्तावित तहसील उन्हेल
नागदा) 48, 50 से 66 तक, तक, कुल 38 पटवारी उत्तर में- तहसील ताल, जिला रतलाम,
कुल 28 पटवारी हल्के हल्के समाविष्ट होंगे .
अपवर्जित होंगे .
2 पूर्व में - तहसील घट्टिया, महिदपुर
पश्चिम में - तहसील नागदा
तहसील उन्हेल
(मुख्यालय
उन्हेल)
उत्तर में- तहसील नागदा.
दक्षिण में- तहसील बड़नगर.
वर्तमान तहसील नागदा के प. ह. नं. 33 से 41, 47, 48, 50 से 66 तक, कुल 28 पटवारी हल्के समाविष्ट होंगे .
जा सके. 3. प्रस्तावित परिवर्तन यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से किया जा रहा है कि क्षेत्र का प्रशासन समुचित एवं प्रभावी रूप से किया
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कलिस्ता कुजूर , अवर सचिव.
6910
[ भागं 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अगस्त 2023
कार्यालय , कलेक्टर , जिला राजगढ़ ( ब्यावरा ) , मध्यप्रदेश
राजगढ़, दिनांक 25 जुलाई , 2023
कमांक/ 8234 /भू-अर्जन / 2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न सूची के खाने (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (3 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है ।
प्रकरण कमांक 07/अ-82-2023-24 ..चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में रामगंजमण्डी से भोपाल नई बड़ी रेलवे लाईन निर्माण परियोजना तहसील ब्यावरा जिला राजगढ़ के ग्राम पडोनिया के रेलवे लाईन बिछाने हेतु वर्णित प्रभावित शेष भूमि जिसका कृषकवार सर्वे कमवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है । अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पादर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क. 30 सून 2013 ) की धारा 11 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसची 2 की भूमि की अनुसूची 1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोनार्थ आवश्यकता है ।
-: अनुसूची ( 1 ) : -
तहसील : ब्यावरा
जिला: राजगढ़
रामगंजमण्डी से भोपाल नई बड़ी रेलवे लाईन निर्माण में भूमि का भू-अर्जन प्रस्ताव, ग्राम-पडोनिया
विवरण
स.क.
(2)
(1)
1
रामगंजमण्डी से भोपाल नई बड़ी रेलवे लाईन निर्माण में प्रभावित ग्राम पडोनिया की भूमि की आवश्यकता ।
कुल योग :-
अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हे .में)
प्रभावित रकबा
कुल रकबा
(4
( 3 )
0.603
0.948
0.603
0.948
-: अनुसूची (2 ) : -
स.क्र. नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम
2
1
1
घीसालाल पिता हीरालाल जाति दांगी नि.ग्रा.भू.
कुलः सर्वे नंबर
भूमि का रकबा (हे.में)
अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हे. में )
4
5 3
0,603
0.948
947/1/1
0.603 10.948
किता
भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व) ब्यावरा , जिला - राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है ।
कमांक/ 8235 /भू-अर्जन/ 2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न सूची के खाने (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (3 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है ।
6911
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अगस्त 2023
भाग 1 ]
प्रकरण कमांक ... 09/अ- 82-2023-24 ..चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची कमांक 1 में रामगंजमण्डी से भोपाल नई बड़ी रेलवे लाईन निर्माण परियोजना तहसील ब्यावरा जिला राजगढ़ के ग्राम तलावड़ा उर्फ चंपापुरा में रेलवे लाईन बिछाने हेतु वर्णित प्रभावित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे कमवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है । अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पादर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क. 30 सून 2013) की धारा 11 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसंची 2 की भूमि की अनुसूची 1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोनार्थ आवश्यकता है ।
-: अनुसूची ( 1 ):-
तहसील : ब्यावरा
जिला : राजगढ़
रामगंजमण्डी से भोपाल नई बड़ी रेलवे लाईन निर्माण में भूमि का भू-अर्जन प्रस्ताव, ग्राम - तलावड़ा उर्फ
चंपापुरा
विवरण
स.क.
(2)
(1)
1
रामगंजमण्डी से भोपाल नई बड़ी रेलवे लाईन .. निर्माण में प्रभावित ग्राम- तलावड़ा उर्फ चंपापुरा की भूमि की आवश्यकता ।
कुल योग:-
अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हे .मे)
प्रभावित रकबा
कुल रकबा
( 3)
(4)
1.371
5.391
1.371
5.391
-: अनुसूची (2 ) : -
स.क्र. नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम
2
1
1
अनिल पिता अमृतलाल जाति सुनार निवासी ब्यावरा
योगः-
आकाश, अंकुश पिता ब्रहमरूपरूप , 2 अनीता पति ब्रहमरूपरूप जाति महाजन निवासी जीरापुर
योगः- सर्वे नंबर भूमि का रकबा (हे. मे)
अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हे.मे)
5
4
3
0.050
0.086
69/1/3/1
0.050
0.086
1
0.190
0.430
69/1/1/1
0.190
0.430
1 6912
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अगस्त 2023
5
4
3
2
1
0.150
0.323
70/1/1
3
0.050
0.209
योगेश कुमार , अशोक पिता हरिशंकर तुलसीदेवी पति हरिशंकर जाति दांगी निवासी पडोनिया
70/1/2 डायवर्सन शुदा
0.200
0.532
योगः-
2
0.160
0.683
4/1
4
मेवाबाई बैवा रामनारायण जाति दांगी निवासी पडोनिया
0.160
0.683
योगः- 1
0.064
0.164
3/2
5
बापूलाल,रंगलाल पिता जगन्नाथ गजरीबाई बैवा जगन्नाथ जाति दांगी निवासी पडोनिया
0.161
0.190
9/1
0.225
2
0.354
योगः-
0.020
0.354
9/2
6
गोकुलबाई पति शिवनारायण जाति दांगी निवासी पडोनिया
0.009
0.426
12/1
0.029
0.780
योगः-
2
0.083
0.493
9/3
7
शिवनारायण पिता देवंचद जाति दांगी निवासी पडोनिया
0.083
0.493
योगः-
1
0.200
0.364
8
रामबगस पिता भंवरिया जाति दांगी निवासी पडोनिया
0.200
0.364
1
योगः-
0.054
0.177
11/1/2
9
0.060
0.746
प्रेमनारायण पिता चंपालाल, कस्तूरीबाई बैवा चंपालाल जाति दांगी निवासी पडोनिया
21/1/2
0.114
0.923
योगः-
2
0.120
0.746
21/1/1
जगदीश पिता किशनलाल , प्रेमबाई, 10 लीलाबाई पिता किशनलाल जाति दांगी निवासी पडोनिया
0.120
+ 0.746
1
योगः-
1.371
5.391
कुलकिता 14
महायोगः-
भूमि के नक्शे (प्लान ) आदि का निरीक्षणअनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी (राजस्व) ब्यावरा , जिला - राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है ।
6913
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 अगस्त 2023
भाग 1 ]
कमांक/ 8636 /भू-अर्जन/ 2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न सूची के खाने (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (3 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है ।
प्रकरण, कमांक....... 17/अ-82-2023-24 ..चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में समगंजमण्डी से भोपाल नई बड़ी रेलवे लाईन निर्माण परियोजना तहसील ब्यावरा जिला राजगढ़ के ग्राम लसूडलीमहाराजा के रेलवे लाईन बिछाने हेतु वर्णित प्रभावित शेष भूमि जिसका कृषकवार सर्वे कमवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है । अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पादर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क. 30 सून 2013) की धारा 11 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसची 2 की भूमि की अनुसूची 1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोनार्थ आवश्यकता है ।
-: अनुसूची ( 1 ):-
जिला: राजगढ़ तहसील : ब्यावरा
रामगंजमण्डी से भोपाल नई बड़ी रेलवे लाईन निर्माण में भूमि का भू-अर्जन प्रस्ताव, ग्राम- लसूडलीहाराजा
अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हे.में) विवरण
स.क.
प्रभावित रकबा
कुल रकबा
(3 )
(4) (2)
(1)
2.152
11.682
1
रामगंजमण्डी से भोपाल नई बड़ी रेलवे लाईन निर्माण में प्रभावित ग्राम- लसूडलीमहाराजा की भूमि की आवश्यकता ।
2.152
11.682
कुल योग:-
-: अनुसूची (2) :-
सर्वे नंबर
स.क्र. नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम
भूमि का रकबा (हे. में)
अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हे.मे)
5
4
3
2
1
0.020
0.416
330/3/1
विष्णुप्रसाद गोपाल पिता अमरसिंह 1 नारानीबाई बेवा अमरसिंह जाति दांगी नि. ग्राम भूस्वामी
0.020
0.416
योगः-
1
0.033
0.033
330/1/11/1
2
अर्जुन पिता मोतीलाल जाति दांगी नि. ग्राम भूस्वामी
0.033
0.033
1
योगः-
0.030
0.053
330/1/10/1
3
रामप्रसाद पिता मांगीलाल जाति दांगी नि. ग्राम भूस्वामी
0.030
0.053
1
योगः- 6914
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अगस्त 2023
स.क्र . नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम
1
2
4
राधेश्याम पिता प्रभुलाल जाति दांगी नि.ग्राम भूस्वामी
योगः-
5 अमृतलाल पिता किशनलाल जाति दांगी नि. ग्राम भूस्वामी
योगः-
6
हीरालाल पिता मदनलाल जाति दांगी नि. ग्राम भूस्वामी
योगः-
7
मांगीलाल पिता सालगराम जाति दांगी नि. ग्राम भूस्वामी
योगः-
8
देवराज पिता चतरलाल , भंवरीबाई बैवा चतरलाल, गायत्रीबाई बैवा रामचरण ना.बा. अभिषेक संदीप पिता रामचरण सर. माता गायत्रीबाई जाति दांगी नि.ग्रा.भू.
योगः-
9
रामनारायण पिता जगन्नाथ जाति दांगी नि. ग्राम भूस्वामी
योगः
कैलाश जगदीश रामचरण पिता 10 बापूलाल, अनारबाई बेवा बापूलाल जाति दांगी नि. ग्राम भूस्वामी
योगः-
11
बद्रीलाल पिता धुरीलाल जाति दांगी नि. ग्राम भस्वामी योगः-
12
किशनलाल पिता मदनलाल जाति दांगी नि. ग्राम भूस्वामी
योगः-
13
किशनलाल पिता मदनलाल जाति दांगी नि. ग्राम भूस्वामी
योगः- सर्वे नंबर
भूमि का रकबा (हे. में)
अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हे. में)
3
4
5
0.698
0.200 345/3/2/1
0.056
0.030 343/1/4/1
0.063
0.010 343/1/1
0.817
3
0.240
0.163
0.130 345/3/3/2/1
0.347
0.020 342/3/2
2
0.510
0.150
0.070
0.249
342/2/1
0.249
1
0.070
0.119
0.020 344/2/1
1
0.119
0.020
0.334
0.050 392/5/1/1
1
0.334
0.050
0.692
0.030 393/2/1
1
0.692
0.030
0.154
0.045 543/1/1
1
0.154
0.045
0.020
0.020 543/2/1
1
0.020
0.020
0.395
0.120 544/2/1
0.395
1
0,120
0.260
0.155 564/1/1/1
0.260
0.155 1 6915
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अगस्त 2023
भाग 1 ]
सर्वे नंबर
स.क्र .
नाम कृषक, पिता का नाम , जाति ग्राम
भूमि का रकबा (हे.में)
अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हे.में)
4
5
3
1
2
0.060
0.153
14
290/2/1/4/1
गोपाल पिता दौलतराम जाति दांगी नि. ग्राम भूस्वामी
0.060
0.153
योगः-
1
0.060
0.232
290/2/1/5/1
15 हमराज भूस्वामी हेमराज पिता दौलतराम जाति दांगी नि. ग्राम
0.060
0.232
1
योगः-
0.150
0.995
16
562/2/1/1
राजू पिता कैलाशनारायण जातिदांगीनि. ग्राम भूस्वामी
0.150
योगः-
1
0.995
1.195
0.115
560/1
17
रामबगस किशनलाल राधेश्याम पिता मदनलाल कस्तुरिबाई कमलाबाई बादामबाई गीताबाई पिता मदनलाल, मोतीलाल दौलतराम देवीलाल पिता मांगीलाल, अनारबाई बेवा बापूलाल रामचरण कैलाश जगदीश पिता बापूलाल जाति दांगी नि. ग्राम भूस्वामी
1.195
1
0.115
योगः-
0.150
1.235
18
270/1/2
रामबगस किशनलाल राधेश्याम पिता मदनलाल कस्तुरिबाई कमलाबाई बादामबाई गीताबाई पिता मदनलाल जाति दांगी नि. ग्राम भूस्वामी
0.150
1.235
योगः-
1
0.060
0.207
564/2/4/1
19
गोपाल पिता दौलतराम जाति दांगी नि. ग्राम भूस्वामी
0,060
0,207
1
योगः-
0.070
0.267
564/2/5/1
20
हेमराज पिता दौलतराम जाति दांगी नि. ग्राम भूस्वामी
0.070
0.267
1
योगः-
0.030
0.080
570/1/1
जगदीश पिता मांगीलाल जाति दांगी नि. ग्राम 21 भूस्वामी
0.030
0.080
1
योगः-
0.128
0.140
640/573/1
0.045
0.316
639/569
22 भागीरथ पिता देवा जाति दांगी नि. ग्राम भूस्वामी
0.173
0.456
योगः-
2
0.040
0.040
573/2/1
23
मेवाबाई पति भंवरलाल बादामबाई पति रामरतन जाति दांगी नि. ग्राम भूस्वामी
0.040
0.040
योगः-
1
0.005
0.268
290/2/1/3/1
24 कन्हैयालाल पिता मोतीलाल जाति दांगी नि.ग्राम भूस्वामी
0.030
0.198
564/2/3
0.035
0.466
2
योगः-
0.026
1.292
25
561/1/1
जगदीश पिता बद्रीलाल जाति दांगी नि. ग्राम भस्वामी
0.026
1.292
योगः-
1
0.200
1.012
392/3
26
भंवरसिंह उर्फ विनोद पिता रामप्रसाद जाति दांगी नि.ग्रा.भू.
0.200
1.012
योगः-
1
2.152
11.682
कुलकिता31
कुलः-
भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षणअनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व) ब्यावरा , जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है ।
6916
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अगस्त 2023
कमांक/ 8638 /भू-अर्जन /2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न सूची के खाने (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (3 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है ।
प्रकरण क्रमांक 16/अ-82-2023-24 ..चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची कमांक 1 में रामगंजमण्डी से भोपाल नई बड़ी रेलवे लाईन निर्माण परियोजना तहसील ब्यावरा जिला राजगढ़ के ग्राम धुरला के रेलवे लाईन बिछाने हेतु वर्णित शेष भूमि जिसका कृषकवार सर्वे कमवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है । अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पादर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क. 30 सून 2013) की धारा 11 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसची 2 की भूमि की अनुसूची 1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोनार्थ आवश्यकता है ।
-: अनुसूची ( 1 ) :
तहसील : ब्यावरा
जिला: राजगढ़
रामगंजमण्डी से भोपाल नई बड़ी रेलवे लाईन निर्माण में भूमि का भू- अर्जन प्रस्ताव प्रस्ताव, ग्राम-धुरला
विवरण
स.क.
( 2)
(1)
1
रामगंजमण्डी से भोपाल नई बड़ी रेलवे लाईन निर्माण में प्रभावित ग्राम-धुरला की भूमि की आवश्यकता ।
कुल योग:-
अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हे.में)
प्रभावित रकबा
कुल रकबा
(3 )
(4)
3.134
19.112
3.134
19.112
-: अनुसूची (2) :-
स.क्र. नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम
2
1
1
बादामबाई बैवा गंगाराम, जगदीश , पुरूषोत्तम, ओमबाबू पिता गंगाराम जाति दांगी नि.ग्रा.भू.
योगः-
गोपाल पिता सुन्दरलाल ब्राहमण नि. ग्राम
2
योगः-
संतोष पिता द्वारकाप्रसाद ब्राहमण नि. ग्राम
3
योगः- सर्वे नंबर
भूमि का रकबा (हे. मे)
अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हे.में)
5 3
4
0.197
2.142
2/4/1
0.197
2.142
1
0.220
0.220
28/2/2
0.220
0.220
1
0.050 ′
0.076
29/1
0.050
0.392
41/1
0.030
0.808
40/1
0.130
1.276
3 6917
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अगस्त 2023
भाग 1 ]
सर्वे नंबर स.क्र.
नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम
3 1
2
शुभम पिता संतोष कुमार ब्राहमण नि. ग्राम
4
39/1
योगः-
1
5 शीलाबाई पति महेश बलाई नि ग्राम
36/2/2
1
योगः-
6
36/4/1 मांगीलाल , कन्हैयालाल पिता केशरसिंह, नोरंगबाई पति केशरसिंह जाति बलाई निवासी ग्राम (केशरसिंह पिता छगन के फोत होने से नामान्तरण )
1
योगः-
गंगाधर पिता गिरधारी दांगी नि ग्राम
7
38/1
योगः-
1
8
भूमि का रकबा (हे. में)
अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हे.में)
5
4
0.010
0.202
0.010
0.202
0.073 ′ 0.228
0.228
0.073
0.034
0.037
0.037
0.034
0.020' 0.787
0.020
0.787
0.396
1.014
231/4/2/1
ब्रजमोहन दत्तक पुत्र मांगीलाल ब्राहमण नि ग्राम
231/6/1
318/2/2
231/5/1
243/1
321/1
227/4
319/2
320/2
योगः-
9
9
323/1/1
317/3/1 नारान पिता छगनलाल हि 20 पैसा , मांगीलाल , कन्हैयालाल पिता केशरसिंह , नोरंगबाई पति केशरसिंह (केशरसिंह के फोत होने के कारण नामान्तरण) , देवचंद पिता छगनलाल हि. 78 पैसा, जाति बलाई , अरुण पिता हरिप्रसाद जाति ब्राम्हण हि. 02पैसा
1
योगः-
10 मानसिंह पिता रतनलाल दांगी नि ग्राम
323/2/1
323/3/1
325/4/1
325/3
317/3/2
317/3/3
317/3/4
7
योगः-
11
313/1/1 मांगीलाल कगलशिंह पिता लक्ष्मण , नादाम बाई पति लक्ष्मण दांगी हि 34 पैसा, रामचरण, रामनारायण पिता बालाबक्ष हि 66 पैसा दांगी नि ग्राम
1
योगः-
0.008
0.101
0.015' 0.308
0.060
0.342
0.037 ′ 0.126
0.013
0.013
0.051
0.051
0.063
0.063
0.063
0.017
0.660
2.081
0.004
0.024
0.035
0.051
0.039
0.075
0.004
0.026
0.022 0.026
0.121
0.156
0.002′ 0.092
0.017
0.017
0.017
0.017
0.016 / 0.016
0.199
0.350
0.070
0.070
0.070
0.070 6918
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 अगस्त 2023
स.क्र. नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम.
1
2
सौरभ पिता ओमप्रकाश ब्राहमण नि ग्राम
12
सर्वे नंबर भूमि का रकबा (हे. मे)
अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हे.मे)
4
3
5
1.948
0.095
328/1/1
योगः-
गौरव पिता अरविन्द ब्राहमण नि ग्राम
13
1.948
1
0.095
1.948
328/2/2 '
योगः-
भँवरीबाई पति चंदरलाल ब्राहमण नि ग्राम
14
योगः-
15 कलाबाई पिता प्रभुलाल ब्राहमण नि ग्राम
योगः-
16
हरिप्रशांद पिता मांगीलाल ब्राहमण नि ग्राम
योगः-
17
आशुतोष ना. बा. , प्रहलाद न. बा. , भविष्य न. वा. पिता केदार सरपरस्त माता भगवतीबाई पति केदार दांगी नि ग्राम
योगः-
18
अरविन्द पिता द्वारकाप्रसाद ब्राहमण नि ग्राम
योगः-
19
0.360
1
0.360
1.948
0.040
331/1
1.306
1.306
0.040
1
0.174
0.063
338/3
0.174
0.063
1
0.175
0.065
337/3
1
0.175
0.065
0.030
0.738
336/1
0.030
1
0.738
0.048
0.020.
340/1/1/1
0.020
1
0.048
0.299
0.386
340/1/2/1
ओमप्रकाश पिता द्वारकाप्रसाद ब्राहमण नि ग्राम
योगः-
20
0.299
1
0.386
0.100
340/2/2'
श्रीलालपिता देवाजी दांगी नि लसुडली महाराजा
योगः
विष्णुप्रसाद पिता अमरसिंह दांगो नि ग्राम
21
योगः-
प्रभूलाल पिता देवा दांगी नि ग्राम
22
योगः-
पून्या पिता बापू बलाई नि ग्राम 23
योगः-
21
रामेश्वर पिता मानसिंह जाति दांगी नि.ग्रा.भू.
योगः-
25
हरिशंकर जगदीश गोकुल कैलाशनारायण बैजनाथ अमृतलाल पिता लक्ष्मीनारायण रामकुवंरबाई पिता लक्ष्मीनारायण जाति दांगी
योग:-
26
कैलाशनारायण, रमेशचन्द्र पिता रामचन्द्र जाति दांगी
योग:-
कुलयोग:-
0.271
0.271
0.100
1
0.272
0.212
340/3/1
0.212
1
0.272
0.860
0.040
340/4/1
1
0.860
0.040
0.015
0.021
341/1
0.015
0.028
1
0.005
0.139
68
0.005
1
0.139
2.990
0.008
2/2
1
2.990
0.008
0.361
0.130
28/3
1
0.361
0.130
19.112
3.134
कुलकिता 43
6919
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अगस्त 2023
भाग 1 ]
कमांक / 8640 /भू-अर्जन/ 2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न सूची के खाने (4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है ।
प्रकरण क्रमांक 17/अ-82-2023-24 .....चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची कमांक 1 में रामगंजमण्डी से भोपाल नई बड़ी रेलवे लाईन निर्माण परियोजना तहसील ब्यावरा जिला राजगढ़ के ग्राम पगारी में रेलवे लाईन बिछाने हेतु वर्णित शेष प्रभावित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे कमवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है । अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पादर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क. 30 सून 2013) की धारा 11 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसची 2 की भूमि की अनुसूची 1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोनार्थ आवश्यकता है ।
-: अनुसूची ( 1 ) :-
तहसील : ब्यावरा
जिला: राजगढ़
रामगंजमण्डी से भोपाल नई बड़ी रेलवे लाईन निर्माण में भूमि का भू-अर्जन प्रस्ताव प्रस्ताव ,
ग्राम-पगारी
स.क.
विवरण
(2)
(1)
1 रामगंजमण्डी से भोपाल नई बड़ी रेलवे लाईन निर्माण में प्रभावित ग्राम- पगारी की भूमि की आवश्यकता ।
कुल योग:-
अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हे.में)
प्रभावित रकबा कुल रकबा
(4)
(3)
4.455
13.671
4.455
13.671
2 ) : -
-: अनुसूची (
स.क्र.
नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम
2
1
1
रतन पिता प्यार जी जाति दांगी निवासी पगारा भूमि स्वामी
सर्वे नंबर
भूमि का रकबा (हे.में)
अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हे. में)
5
4
3
0.026
0.088
1/1/2
0.026
0.088
1
योगः-
2
प्रभुलाल पिता रामलाल जाति दांगी निवासी पगारा भूमि स्वामी
योगः-
0.187
0.356
3/1/3
0.187
0.356
1 [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अगस्त 2023
6920
स.क्र.
नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम
2
1
3
मांगीलाल पिता सौबगस जाति दांगी निवासी पगारा भूमि स्वामी
योगः-
.4
रामबगस , कन्हैयालाल, बद्रीलाल, कैलाशनारायण, खेलकराम पिता गोपाल, हीराबाई पुत्री गोपाल जाति दांगी निवासी पगारा भूमि स्वामी
योगः-
5
रामेश्वर पिता श्रीलाल जाति दांगी निवासी पगारा भूमि स्वामी
योगः-
6
मांगीलाल पिता सौबगस जाति दांगी निवासी पगारा भूमि स्वामी
योगः-
7
मांगीलाल पिता नरसिंहलाल जाति दांगी निवासी पगारा भूमि स्वामी
योगः-
8
दयालसिंह पिता देवचन्द शांतिबाई बेवा देवचन्द ' नौरंगबाई , कौशल्याबाई धापूबाई पुत्रीयॉ देवचन्द जाति दांगी निवासी पगारा भूमि स्वामी
योगः-
9
शिवनारायण पिता मैहताब जाति दांगी निवासी पगारी भूमि स्वामी
योगः-
10
रंगलाल पिता धूलजी जाति दांगी निवासी पगारी ' भूमि स्वामी
योगः-
11
सुन्दरबाई बेवा दोलतराम रामप्रसाद आत्माराम मदनलाल पिता दोलतराम घिसी बाई पुत्री दोलतराम जाति दांगी निवासी पगारी भूमि स्वामी
योगः- सर्वे नंबर
भूमि का रकबा (हे .में)
अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हे.में)
4
5 3
0.045
0.269
3/2/1
0.269
0.045 1
0.195
0.513
30/1/3/1
0.195
0.513
1
0.224
0.685
0.224
0.685
1
0.066
0.233
18/2/1
0.066
0.233
1
0.280
0.381
30/2/2/1
0.280
0.381
1
0.250
0.350
30/2/1/3
0.250
0.350
1
0.042
0.168
156/1/2
0.042
0.168
1
0.090
0.160
155/1/4/2
0.022
0.038
154/3/4/2
0.112
0.198
2
0.080
0.144
155/1/3/3
0.080
0.144
1 भाग 1 ]
6921
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अगस्त 2023
स.क्र .
नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम
1
2
12
चन्दरलाल रामनारायण अम्रतलाल पिता मांगीलाल , मथरीबाई बेवा मांगीलाल जाति दांगी निवासी पगारी भूमि स्वामी
दरियावबाई बेवा श्रीलाल , दुलीचंद, राजाराम पिता श्रीलाल जाति दांगी निवासी पगारी भूमि स्वामी
13
14
लालजी पिता भंवरजी जाति दांगी निवासी पगारी भूमि स्वामी
सर्वे नंबर
भूमि का रकबा (हे .में )
अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हे.में)
3
4
5
155/1/2/2
0.168
0.080
0.219
180/1/2/1
0.010
2
0.387
0.090
156/2/3/2′
0.100
0.100
0.115
0.077 157/3/2
157/2/3/2
0.043
0.013
0.050
160/2
0.031
0.142
161/2
0.044
5
0.265
0.450
0.080 155/1/1/2 ′ 0.068
योगः-
15
बजरंगसिंह पिता शिवराज सिंह जाति राजपूत निवासी पगारी भूमि स्वामी
1
0.068
0.080
39/2/1/1
0.100
0.098
योगः-
16
छवीलाल पिता श्रीलाल जाति दांगी निवासी पगारी भूमि स्वामी
1
0.100
0.098
169/2/1
0.253′
0.075
योगः-
17
रंगलाल पिता मांगीलाल जाति दांगी निवासी पगारा भूमि स्वामी
1
0.253
0.075
169/1/2/2
0.506
0.056
योगः-
भवरसिंह, भगवान सिंह, भगवत सिंह रूपसिंह, 18 मनोहर सिंह, धीरपसिंह, रणजीतसिंह पिता नवलसिंह जाति राजपुत निवासी पगारी भूमि स्वामी 1
0.056
0.506
0.317
0.055 295/176/1
योगः-
19
लक्ष्मीनारायण पिता हजारीलाल जाति दांगी निवासी पगारी भूमि स्वामी
योगः-
20
भंवरलाल पिता हजारी लाल जाति दांगी निवासी पगारी भूमि स्वामी
योगः- 1
0.317
0.055
287/9/1/3/2
0.083
0.018
1
0.083
0.018
0.013 287/9/1/1/2
0.085
1
0.085
0.013 6922
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अगस्त 2023
स.क्र.
नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम
1
2
21
रामचरण पिता हजारीलाल जाति दांगी निवासी पगारी भूमि स्वामी
सर्वे नंबर
भूमि का रकबा (हे .में)
अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हे. में)
3
4
5
287/9/1/2/2
0.083
0.012
योगः-
22
धूलजी, कन्हैयालाल पिता गोपीलाल जाति दांगी निवासी पगारी भूमि स्वामी
योगः-
23
गंगा बाई बेवा मोतीलाल मुकेश महेश पिता मोतीलाल रतनलाल , बंशीलाल , छवीलाल, मोहन, खेलकराम पिता श्रीलाल जाति दांगी निवासी पगारी भूमि स्वामी
योगः-
24
देवचन्द पिता मांगीलाल जाति दांगी निवासी पगारी भूमि स्वामी
योगः-
25
जगदीश सिंह पिता परताप सिंह जाति राजपूत निवासी पगारी भूमि स्वामी
योगः-
26
शिवजी पिता गोपीलाल जाति दांगी निवासी पगारी भूमि स्वामी
योगः-
रामनारायण पिता प्रभुलाल जाति दांगी निवासी पगारी भूमि स्वामी
27
योगः-
28
गंगाधर पिता प्रभुलाल जाति दांगी निवासी पगारी भूमि स्वामी
योगः-
29
धनराज पिता रामनारायण जाति दांगी निवासी पगारी भूमि स्वामी
योगः-
30
विष्णु पिता गंगाधर जाति दांगी निवासी पगारी भूमिस्वामी
योगः- 1
0.083
0.012
0.126
287/12/1/1
0.024
0.024 1
0.126
287/12/2/2
0.068
0.033
1
0.068
0.033
287/12/3/1/2 0.156
0.040
0.545
0.067 169/1/3/2/2
2
0.701
0.107
1.750′
287/3/1/2
0.378
1
1.750
0.378
0.376 284/4/2 م
0.881
0.376 1
0.881
286/1/2
0.137
0.017
0.025 285/3/1
0.025
0.084
0.004 285/3/2/1
0.246
3
0.046
0.116
0.062 286/2/2
1
0.116
0.062
0.280
0.531
284/1/1
1
0.531
0.280
0.099
0.340
284/2/1/2
0.531
0.400 284/2/2
0.499 2
0.871 भाग 1 ]
6923
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 अगस्त 2023
स.क्र .
नाम कृषक , पिता का नाम , जाति ग्राम
2
1
31
जगदीश पिता श्रीलाल जाति दांगी निवासी पगारा भूमि स्वामी
सर्वे नंबर
भूमि का रकबा (हे.में)
अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हे.मे)
3
5
4
0.503
0.034
3/3/1
0.034
योगः-
32
राधेश्याम पिता बंशीलाल जाति दांगी निवासी पगारा भूमि स्वामी
1
0.503
0.506
0.032
19/1/2
0.032
योगः-
33
जगदीश सिंह पिता लालसिंह जाति राजपूत निवासी पगारी भूमि स्वामी
0.506
1
0.645
0.175
40/1'
योगः-
34
शिवनारायण पिता मैहताब जाति दांगी निवासी पगारी भूमि स्वामी
0.175
0.645
1
0.045
0.123΄
157/2/2
0.045 1
योगः-
35
रंगलाल पिता धूलजी जाति दांगी निवासी पगारी भूमि स्वामी
0.123
0.005
0.061
157/2/1/4
योगः-
36
सुन्दरबाई बेवा दोलतराम रामप्रसाद आत्माराम मदनलाल पिता दोलतराम घिसी बाई पुत्री दोलतराम जाति दांगी निवासी पगारी भूमि स्वामी
0.005 1
0.061
0.054
0.019
154/3/3
1
0.054
0.019
योगः-
37
लालजी पिता भंवरजी जाति दांगी निवासी पगारी भूमिस्वामी
0.032
0.029
156/2/1
0.032
0.032
156/3/1
0.061
योगः-
38
0.064
2
0.010
0.708
283
गायत्रीबाई पुत्री नंदराम उर्फ रामप्रसाद, सुगनबाई बेवा नंदराम जाति दांगी निवासी पगारी भूमि स्वामी
0.010
0,708
योगः- 1
4.455
13.671
कुलकिता 49
कुलयोगः-
भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी (राजस्व) ब्यावरा, जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है ।
हर्ष दीक्षित , कलेक्टर.
6924
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अगस्त 2023
कार्यालय, कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
पन्ना, दिनांक 24 जुलाई 2023
प्र. क्र. 05-अ- 82-वर्ष 2023-24. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
जिला तहसील
भूमि का वर्णन नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(1) पन्ना
(2) अमानगंज
(3) पटेलपुरा
(4) निजी भूमि रकबा 0.2252 हे . एवं शासकीय भूमि रकबा 0.000 हे. कुल रकबा 0.2252 हे.
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5) कार्यपालन यंत्री , लोक निर्माण विभाग ( भ./स. ) संभाग, पन्ना.
(6) अमानगंज- गुनौर मार्ग के कि. मी. 5/10 से तुन्ना मेंहदवा मार्ग वाया मढ़िया टौराह पुरवा मार्ग का निर्माण हेतु भूमि का अर्जन) धारा 11 का प्रकाशन हेतु.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग ( भ / स ) , संभाग पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है .
प्र. क्र. 06- अ- 82- वर्ष 2023-24.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला
नगर/ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (1) पन्ना
(3) व्यौहारी
(2) गुनौर
(4) निजी भूमि रकबा 0.050 हे. एवं शासकीय भूमि रकबा 0.000 हे. कुल रकबा 0.050 हे.
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5) कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग ( भ ./स. ) संभाग, पन्ना.
(6) महुआ खेड़ा से सलेहा पवई मोहन्द्रा मार्ग व्हाया छपरवारा व्यौहारी इटवां लमकुश मार्ग (लंबाई 10.40 कि. मी. ) मार्ग का निर्माण हेतु भूमि का अर्जन ( पूरक प्रस्ताव ) धारा 11 का प्रकाशन हेतु.
( 2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग ( भ । स ) , संभाग पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संजय कुमार मिश्र , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
भाग 1 ]
6925
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अगस्त 2023
कार्यालय, कलेक्टर, जिला बैतूल, मध्यप्रदेश एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
बैतूल , दिनांक 31 जुलाई 2023
क्र. 13 - अ 82-22-23- भू-अर्जन-7962. चूंकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के कालम ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि / परिसंपत्ति की, अनुसूची के कालम ( 6 ) में उनके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है. भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, एतद्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम, 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-
अनुसूची -1
(प्रभावित कृषकों की सूची )
जिला तहसील ग्राम
(3)
(1) (2)
लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (4)
सेमला
0.834 बैतूल मुलताई
(म. प्र. )
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
लिहदा स्टोरेज लघु जलाशय के निर्माण से डूब क्षेत्र हेतु निजी भूमि का अर्जन.
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , मुलताई जिला बैतूल ( म. प्र. )
अनुसूची-2
(प्रभावित धारकों की सूची )
क्र.
भूमिस्वामी का नाम
(1)
(2)
1 आनंदराव, भीमराव व. केशो, सा. देह भूमिस्वामी
2 भीमराव व . केशो कुन्बी, सा. जामगाँव
ख. नं.
कुल रकबा (हेक्टेयर में)
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(4)
(5)
0.041 (3) 287
0.364
288
0.348
0.101
0.287
0.287 291
289/1
0.518
0.178 3 बाया बेवा भाऊराव, रामेश्वर पिता भाऊराव , संगीता पुत्री भाऊराव , निवासी मुलताई.
0.518
0.227 289/2
4 रामू पिता शेषराव , सुधा अनिता, कल्पना पुत्री शेषराव, ललिता बेवा बाबूराव, कृष्णकांत पिता बाबूराव, कोमल पुत्री बाबूराव, निवासी मुलताई.
योग 5
0.834
2.035
(1 ) चूँकि, हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि लिहदा लघु जलाशय के निर्माण डूब क्षेत्र में आने के कारण अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिससे किसी भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है . धारा 11 की उपधारा ( 3 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश समिति द्वारा तैयार किया गया है, जिसका प्रकाशन पृथक् से समुचित सरकार की वेबसाईट, स्थानीय स्तर पर तथा स्थानीय दो समाचार पत्रों में किये जाने हेतु पृथक् से कार्यवाही की जा रही है .
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , मुलताई के कार्यालय में किया जा सकता है .
(3) कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा होने जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर ( भूमि अर्जन ) , बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/ कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा.
(4) समुचित सरकार की वेबसाईट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है .
6926
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अगस्त 2023
बैतूल, दिनांक 2 अगस्त 2023
क्र. 03- अ 82-22-23- भू-अर्जन-8104. चूंकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के कालम ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि / परिसंपत्ति की, अनुसूची के कालम ( 6 ) में उनके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है . भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, एतद्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा , अनुसूची के कालम ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम, 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-
अनुसूची ( 1 )
(प्रभावित कृषकों की सूची )
जिला तहसील ग्राम
(1)
(2) (3)
लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (4)
खम्बारा
0.200 बैतूल मुलताई
(म. प्र. )
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5)
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मुलताई, जिला बैतूल ( म. प्र. ) .
खम्बारा लघु जलाशय के निर्माण में शासकीय आम रास्ता के बदले वैकल्पिक मार्ग निर्माण में आने वाली निजी भूमि का अर्जन.
अनुसूची ( 2 )
(प्रभावित धारकों की सूची)
क्र.
भूमिस्वामी का नाम
(2)
(1) 1 भूता पिता श्यामजी पता बैतूल
2 अमृतलाल पुत्र रावजी, झमोता पुत्री रावजी, गंगासिंग पुत्र बापूलाल , गंगाराम पुत्र बापूलाल , अनिता, मन्तो पुत्री बापूलाल पता खम्बारा मुलताई.
योग ख. नं.
कुल रकबा (हेक्टेयर में)
(4)
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में) (5) 0.054 (3) 276/1
0.808
2.894
277/2
0.146
0.200 2
3.702
(1) चूँकि, हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि खम्बारा लघु जलाशय के निर्माण में शासकीय आम रास्ता के बदले वैकल्पिक मार्ग निर्माण के लिए अर्जन हेतु प्रस्तावित है , जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है. धारा 11 की उपधारा (3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश समिति द्वारा तैयार किया गया है . जिसका प्रकाशन पृथक से समुचित सरकार की वेबसाईट, स्थानीय स्तर पर तथा स्थानीय दो समाचार पत्रों में किये जाने हेतु पृथक से कार्यवाही की जा रही है.
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , मुलताई के कार्यालय में किया जा सकता है.
(3) कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा होने जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर ( भूमि अर्जन ) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/ कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा.
(4) समुचित सरकार की वेबसाईट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अमनबीर सिंह बैंस , कलेक्टर एवं समुचित सरकार.
6927 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 अगस्त 2023
कार्यालय , कलेक्टर, जिला बालाघाट, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
बालाघाट , दिनांक 19 जुलाई 2023
क्र. 63 - भू- अर्जन-2023 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि के, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा , सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.
अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा पुल निर्माण हेतु भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 40 के अन्तर्गत, भूमि अर्जन की अत्यावश्यकता की दशा में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है . जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11 (3 ) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है .
इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध भूमियों के संबंध में लागू होंगे:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला
नगर/ग्राम
तहसील
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजना का वर्णन
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )
भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(1)
(3) चंदोरी
(2) वारासिवनी
बालाघाट
(5) भू-अर्जन अधिकारी, वारासिवनी, जिला-बालाघाट.
(6) चंदन नदी पर पुल निर्माण हेतु निजी भूमि का अधिग्रहण.
(4) रकबा 0.388 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियाँ.
(2) अर्जित की जाने वाली वर्णित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट [email protected] एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग , भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय , कलेक्टर भू- अर्जन शाखा, बालाघाट, के न्यायालय में किया जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , वारासिवनी , जिला बालाघाट के कार्यालय में भी देखा जा सकता है .
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू- अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर, बालाघाट के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, गिरीश कुमार मिश्रा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
6928
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अगस्त 2023
[भाग 1
कार्यालय , कलेक्टर , जिला सिवनी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
क्र. 5936-भू-अर्जन-2023
सिवनी, दिनांक 8 अगस्त 2023
भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 15 (1 ) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने के कारण अधिनियम की धारा 15 (2) के अंतर्गत कोई रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं है । इस आधार पर समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित निजी भूमि एवं उस पर स्थित स्थावर परिसंपत्तियों की सार्वजनिक लोक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के पद (2) में वर्णित निजी भूमि एवं उस पर स्थित स्थावर परिसंपत्तिया लोक प्रयोजन हेतु आपेक्षित है :-
अनुसूची
1 परियोजना का नाम
भीमकुण्डी जलाशय परियोजना
2- भूमि का विवरण :-
सिवनी (क) जिला
छपारा (ख) तहसील
ढुटई प.ह.नं.:- 02
रा.नि.मं.:- चमारीखुर्द
(ग) नगर/ग्राम
2.33हेक्टेयर (घ) लगभग क्षेत्रफल
क्र
हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता
में
सर्वेक्षणसं०
स्वामित्वकाप्रकार
भूमिकाप्रकार
अर्जनकाक्षे०हैं०
4
5
6 2
3
3
1.
0.01
कृषि
सुम्मा पिता रामसिंह जाति गोंड नि. सिवनी भूमिस्वामी
Hellitelle
2/3
2.
0.06
कृषि
चतुर्भुज पिता झनकू जाति गोंड निवासी सिवनी भूमिस्वामी helpiteffe
2/6
3.
0.07 किसन पि० झनकू जाति गोड निवासी सिवनी भूमिस्वामी
कृषि
भूमिस्वामी
2/4
0.06
4
2/13
0.13
5
भूमिस्वामी
कृषि
किसन रामवती असरवती चतुर्भुज पिता झनकू गोंड़ नि. सिवनी ग्राम भूमिस्वामी
सीमाए
संरचनाए
वृक्ष
दक्षिण पूर्व पश्चिम
उत्तर
प्रकार
संख्या
किस्म
प्लिंथएरिया
7
9
8
10 11 12 13 6929
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अगस्त 2023
भाग 1 ]
2/14
6.
0.10
कृषि
भूमिस्वामी
किसनपि०झनकू
33-5byHAR
obsObybhul
मंदो सुकत पिता फतेसिंह सुखमान झिन्ना सुकमनी पिता बिरझू बडडू छुटटो आनारो पिता सुखचंद जाति गोंड़ नि. सिवनी भूमिस्वामी
biopleobjkalks
4
7.
0.15
belilblewith
कृषि
भूमिस्वामी
किसनपिझनकू
bibptObjtials
WibptObjkaals
lettakia
श्रीराम रूसमान भुजल सुकमान रूपवती पिता सतेलाल सुन्दो बेवा सतेलाल वलीराम असियावाई असरती पि० बतेलाल बतनिया बेवा टीका गोंड नि.ग्रा. भूमिस्वामी
9
8.
0.39
रास्ता
कृषि
भूमिस्वामी
रामप्यारीपत्नि गनाराम
श्रीरामपिता सतेलाल
रामप्यारीपत्नि गनाराम
रामप्यारी पत्नि गनाराम आशाराम पि० गनाराम जाति गोंड नि. सिवनी भूमिस्वामी
16/2
6
0.31
कृषि
Hellof
आसवती बेवा धनउवा सीता सुनीता सुनील पि० धनउवा गोंड नि.सिवनी भूमिस्वामी
10 19
0.08
कृषि
Heledbeffe
ब्बरातीपि०धन्नूलाल
मेहतरपि०सिपतलाल
मेहतरपि०सिपतलाल
Riteselethwinfo
मेहतर मोहरसी पंचलाल हुलिया पि० सिपतलाल सुकवती बेवा सहतर लक्ष्मन (ना.बा.) पुत्र सहतर संरक्षक सुकवती सरस्वती बेवा नन्हेलाल चंदरसी पि० नन्हेलाल जाति गोड नि. सिवनी भूमिस्वामी
34/1
11
0.19
कृषि
नुखिया पुत्री उमेदा जाति
गोंड नि. सिवनी
भूमिस्वामी
Website
36/1
0.21
12
कृषि
|Hebusie
13 34/2
0.11
उमेदा
कृषि
कृष्णा पि० उमेदा जाति
गोंड़ नि. सिवनी
भूमिस्वामी
Wedstelle
36/2
0.05
14
कृषि
Shelbridle
37/1
15
0.15
कृषि
जीरोबाई पुत्री हरलाल
जाति गोंड नि. सिवनी
भूमिस्वामी
Belizabelle [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 अगस्त 2023
6930
0.06
16 2/5/3
दयाराम पि० मनक जाति गोंड़ नि. सिवनी भूमिस्वामी
Wellitele
16/1/1
17
0.20
कृषि
बराती पि० धन्नूलाल जाति गोंड नि छपारा भूमिस्वामी
Helpiteffe
2.33
1. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी लखनादौन जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है ।
2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 1 सिवनी जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है ।
3. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण जिसके लिये भूमि की आवश्यकता हैः- भीमकुण्डी जलाशय परियोजना के बांध एवं मुख्य नहर निर्माण कार्य हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में ।
सिवनी , दिनांक 10 अगस्त 2023 क्र. 6070- भू- अर्जन-2023
भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 15 (1 ) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने के कारण अधिनियम की धारा 15 (2 ) के अंतर्गत कोई रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं है । इस आधार पर समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित निजी भूमि एवं उस पर स्थित स्थावर परिसंपत्तियों की सार्वजनिक लोक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के पद (2) में वर्णित निजी भूमि एवं उस पर स्थित स्थावर परिसंपत्तिया लोक प्रयोजन हेतु आपेक्षित है: -
अनुसूची
1 परियोजना का नाम
भीमकुण्डी जलाशय परियोजना
2- भूमि का विवरण : -
सिवनी
(क) जिला
छपारा
(ख) तहसील
(ग) नगर/ग्राम
सुकरी प.ह.नं.:- 02 रा.नि.मं.:- चमारीखुर्द
19.58 हेक्टेयर
(घ) लगभग क्षेत्रफल
संरचनाए
सीमाए
वृक्ष
हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता
अ.
सर्वेक्षणसं०
उत्तर
संख्या
पूर्व
किस्म
दक्षिण पश्चिम
NAGK192H
dipk स्वामित्वकाप्रकार
प्लिथएरिया अर्जनकाक्षे०हैं०में
7
1
2
3
6
4 5
8
11 12
14
9
13
10
14
1
1 1
0.21
समरलाल
भूमिस्वामी
कृषि
64/ 1
भागलालपिता
दिवरसी नकलसी पुत्र हजारी जाति अहीर नि० ग्रा. भूमिस्वामी
ale5214thwinf
हज्जूपि.धूंधाकीभूमि
भूजलपानीकेनीचे भाग 1 ]
6931
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अगस्त 2023
2
0.22
64/ 2
हज्जू पुत्र धूंधा जाति अहीर नि० ग्रा. भूमिस्वामी
3
0.22
भूमिस्वामी
64/ 3
हेमोबाई बेवा रूसलाल अशोक सहेश राकेश अरुणाबाई पिता रूसलाल कुसुमबती रूसबती पुत्री बजारी पप्पूपुत्र हीरामन जाति अहीर नि० ग्रा. भूमिस्वामी
4 65 भूमिस्वामी
कृषि 1.16
भागलाल पुत्र समरलाल मोहनवती बेवा मंगलसी झिनलाल झिनियाबाई पुनियाबाई मानियाबाई मुनियाबाई पि० मंगलसी जाति गोंड़ निवासी छपारा भूमिस्वामी
66
5
0.97
1
भागलालपिता WIWAHA
the19203213 दिवरसीबैगरहकी भूमि
تو 31881thwh
भागलालपितासमरलाल
हज्जूपि.घूंघाकीभूनि
Butseitthwefk
भूजलपानीकेनीचे
1
खितियाबाईघ.प.स्व.
हज्जुपि०धुंधा
धेलसिहंपि०बिसन
kitese14thwinf
1 सगरलाल धनाराम
भागलाल पिता
कृषि
भूमिस्वामी
6 79
0.16
कृषि
भूमिस्वामी
सागौन भिलमा
25
9llelak घास
पिताबैसाख
Jobjsche चंदरसी
1
1
किशनलालपिता नन्हेलाल
खितियाध.प.स्व. पूरन
भंगी रंगी जंगी रंगलाल रमनवती पि० सूरन असुदिया बेवा सुरशी सोमजी शांतिबाई सोमती पि० पूरन जाति गोंड निवासी ग्राम भूमिस्वामी
7
0.15
कृषि
भूमिस्वामी
खितियाध.प.स्व. पूरन
wote19byRash
नैनसिंगपितारम्मा
नैनसिग, बालसिग जनो जन्ना जनिया पि० रम्मा नन्हउ भीकम नैनसा बुधिया गुलझर ज्वारो ब्रम्हानसो पि० नत्थू महावती बेवा ब्रम्हा सुरेश संतोषी पि०
62
8
0.11
कृषि
भूमिस्वामी
नैनसिंगपितारम्मा
नैनसिंगपितारम्मा
नैनसिंगपितारम्मा
रम्मा
नैनसिगंपिता रम्माा
धनारामपिता बैसाखू
ब्रम्हा गोड़ भजनलाल सजनलाल सजनवती भजनवती पिता अनारी हलियाबाई बेबा अनारी नि.ग्रा. भूमिस्वामी
9
1.41
कृषि
भूमिस्वामी
63/ 1
धेलसिह पिता बिसन जंगलोबाई पिता हरिराम जाति गोड नि० ग्रा. भूमिस्वामी धनारामपिता बैसाखू
नैनसिगंपिता 6932
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अगस्त 2023
10
1.20
कृषि
भूमिस्वामी
2 63/
[भाग 1
55
भिलमा सागौन
महुआ
नैनसिंगपितारम्मा
घेलसिहंपिताबिसन
नि. ग्रा. भूमिस्वामी मित्तूलाल जाति गोड द्रोपसी सुरोप पिता विसनिया पि० सउवा मानवती पि० बैसाखू धनोती मनोती मनिया धनाराम मु. धन्ना
11
0.04
कृषि
भूमिस्वामी
1 58/
भूमिस्वामी जाति गौड नि० सिवनी प्यारीबाई पुत्री कन्छेदी धनारामपिताबैसाखू
खिजियाध.प.स्व.पूरन
1
धनारामपि० वैसाख
धेलसिहंपिता बिसन
जानलालपिता ठाकुरदास
भूजलपानी केनीचे
12
0.14
कृषि
भूमिस्वामी
1 83/
सागौन 2
प्यारीबाईपिता कन्छेदी
प्यारीबाईपिता कन्छेदी
प्यारीबाईपिता कन्छेदी
भूजलपानीके नीचे
सोहनलाल लखन मु. गोमती बे. लखनवती बा. रामलाल ना.बा. पि० सोहनलाल वली मां गोमती जाति गोड नि. ग्रा. भूमिस्वामी
13 86
भूमिस्वामी
कृषि 057 0.57
चरागाह घास
सागौन
चरागाह घास
1
शंकरपिता सकाराम
सकरूपिता चॅदरसी
खिचरो बेवा तुलसी जाति गोंड नि० सिवनी भूमिस्वामी
87/
0.35
14
कृषि
भूमिस्वामी
1
कच्चा क1नग
1
सकरूपिता चंदरसी
जाति गोड नि. ग्राम बकरू पिता चॅदरसी भूमिस्वामी
87/
0.23
15
कृषि
भूमिस्वामी
3
शंकरपिता सकाराम
कच्चाकुंआ 1नग भूजलपानी केनीचे
मु०गोमती बेबा
1
खिचरोबेबा तुलसी
सकरूपिता चंदरसी
समरलाल भागलालपिता
भूजलपानी केनीचे
16
0.75
कृषि
भूमिस्वामी
13 107
सागौन 2
शंकरपिता सकाराम
107
17
0.07
कृषि
भूमिस्वामी
14
सकरू पिता चॅदरसी भूमिस्वामी जाति गोंड नि० ग्राम सकरूपिता चंदरसी
कच्चाकुआ 1जग भूजलपानी केनीचे
भूजलपानी केनीचे
1
1
बकरूपिता चंदरसी
871
0.75
18
कृषि
भूमिस्वामी
भूजलपानी केनीचे
भूजलपानी केनीचे
भूजलपानी केनीचे
सागौन
1
1नग
खिचरोबेबातुलसी
भूजलपानीके नीचे
बकरूपिताचंदरसी
शंकरपितासकाराम 6933
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अगस्त 2023
भाग 1 ]
19
0.48
कृषि
भूमिस्वामी
12 107
बेर
1
सकाराम
चंदरसी
बोर
1नग बकरूपिता चंदरसी
बकरूपिता
वनभूमि
0.22
20
कृषि
भूमस्वामी
4 87/
नि० ग्रा० भूमिस्वामी सकाराम जाति गोड सकाराम हिया बेबा शंकर शंकरिया पिता शंकरपिता
1
सकरूपिता चंदरसी
107
21
0.77
कृषि
भूमिस्वामी
/1
खिचरोबेबातुलसी
मु०गोमतीबेबा सोहनलाल
बकरूपिताचंदरसी
सागौन 2
1नग बकरूपिता चंदरसी
वनभूमि
22103
1.23
भूमिस्वामी
कृषि
सकरूपिता चंदरसी
मकानकच्चा
21.84वर्गमी.
भूजलपानी केनीचे
नीचे नीचे
1
1
1
1
भूजलपानीके
भूजलपानीके नीचे
साहमनपिताधन्नू
23 127
0.60
कृषि
भूमिस्वामी
ग्राम भूमिस्वामी गोवर्धन जाति गोंड नि० गिरजा रतो सतो पिता ठाकुरदास रतीराम जानवती दनकिया पिता बेवा गोवर्धन सुरकिया ठाकुरदास गिरनवती जानलाल पिता भूजलपानीके
1
1
झिन्ना
मंगलसीपिता
मंगलियाध.प. स्व.उघारू
105
24 1052.17
भूमिस्वामी
भूजलपानी केनीचे
भूजलपानी केनीचे
42
60.03वर्गमी.
कच्चाकुंआ2नग
भूजलपानीकेनीचे
भूजलपानीकेनीचे
भूजलपानीकेनीचे
भूजलपानीकेनीचे
निवासी ग्राम भूमिस्वामी नन्हेलाल पिता बदन प्रेमलाल चन्नीलाल अन्नीलाल गेन्दलाल हुमकिया बेबा बदन गनी पिता धन्नू मु० उजरसी पिता धन्नू मु० सदन परवतसी दुप्पा पिता अघनसी साहमन सुखसागर
भूमिस्वामी
25100040
बोर1नगमकानकच्चा1नग
सुखई
82.65वर्ग मी.
723
ईंदरपिता
मकानकच्चा 1नग
बिही, आम, इमली
वनभूमि
वनभूमि
109
0.40
26
कृषि
भूमिस्वामी
/1
भूजलपानी केनीचे
बिही चार
उदरोपिता सुखई
साहमनपिता अधनसी
वनभूमि
गोंड नि० सिवनी इंदर पिता सुखई जाति भूमिस्वामी
अनखरामपिता गुलू
कच्चाकुंआ1नग पक्काकुंआ1नग 6934
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अगस्त 2023
[भाग 1
109
0.10
27
13
उदरो पिता सुखई जाति गौड नि० ग्राम भूमिस्वामी
7
1.33
110
28
सागौन बेर महुआ
अनखराम पिता गुलू जाति गोड नि० ग्राम भूमिस्वामी
महुआ 1
1
0.23
29 112 कृषि
सुखमानपितामुंशी
इन्दरसी व. सुखई जाति गोंड नि० ग्राम भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय
इन्दरसीपितासुखई
fltsethwinfo
भूमिस्वामीअहस्तांतरणीय
0.39
30 113
खेमसिहं पिता धन्नू जाति गोंड नि० ग्राम भूमिस्वामी
खेमसिहंपि०धन्नू
खेमसिहंपि०धन्नू
सुखमानपितामुंशी
नीचे ge14thwinfe
1
धन्नू
0.10
31
114 12
खेमसिहंपिता
सुखमानपि० मुंशी
ObjWHER मुंशी
हरचंद हब्बे पिता सोनसी जाति गोंड नि० ग्राम भूमिस्वामी
48Bothwinfo नीचे
599
उधारू
उधारू
0.10
32
मंगलियापि०
साहमनपि० अधनसिहं
मंगलियापि० उधारू
भंगलियापि०
/10 5
मंगलिया पिता उधारू अमसलाल कन्हैया द्रोपती पिता उधारू जाति गोंड नि० सिवनी भूमिस्वामी
84/
33
0.04
कृषि
भूमिस्वामी
1
चरागाहघास
परसूपितातीरू
मंगलसीबेबापतरसी
bibuteLeeSibit
निमसबाई बेबा अन्नीलाल मानती बेवा राजाराम सोमनाथ सोनू पि. राजाराम राजलाल भोपत रघुवीर पिता अन्नीलाल देवकुमारी शिवकुमारी सेववती सेवती रेवती अनीता गोविन्द पिता धरम जानि गोड नि० ग्राम भूमिस्वामी 6935
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अगस्त 2023
भाग 1 ]
0.05
34
कृषि
भूमिस्वामी
मंगलसीबेबा पतरसी
निमसबाईबेबा अन्नीलाल
2 84/
चरागाहघास
परसूपितातीरू
शांताबाई पिता पतरसी सन्तकुमार शनियाबाई मंगलवती बेबा पतरसी भूमिस्वामी गोंड़ नि० ग्राम
0.15
3580 भूमिस्वामी
कृषि
मंगलवतीबेबा पतरसी
सिरजमानपिता अमीरचंद
कपसीबाईघ.प. ख.परन
१०गोमतीबाई बेबासोहनलाल
पिता तीरू सोमती बेबा पिता वीरन अरसदिया पिता तीरू झुरूलाल अरसराम मंशू सन्तलाल परसू पिता तीरू
अरसू गेदोबाई बेबा
1
1
3678
कृषि 0.07
भूमिस्वामी
परसूपितातीरू
परसूपितातीरू
खितियाध.प.स्व.पूरन
विरजमानपिताअमीरचंद
जाति गोंड़ नि० सुकरी सुमतिया बेबा मन्तलाल राजेन्द्र पिता मन्तलाल सकरवती पिता अरसू धुरलाल कुँवरसी झगडू
भूमिस्वामी
1
0.27
37
कृषि
भूमिस्वामी
सोमजी पितापरन
1 68/
सोमजी पितापूरन
परसूपिता तीरू
सोमजी पितापूरन
नि० ग्राम भूमिस्वामी पिता पूरन जाति गोंड़ सोमजी सोमतीबाई
1
76/
ध.प.स्व.
सिरजमान पिता
कपसीबाई
0.01
38
कृषि
1
भूमिस्वामी
सोमजी पितापूरन
सोमजी पितापूरन
1
रास्ता
0.10
39
कृषि
/1 351
सोमजी पितापरन
सोमजी पितापूरन
भूमिस्वामी
महतमपिता सुखमान
पिता
बिरजमान पिता
बिरजमान
0.24
4077
कृषि
भूमिस्वामी
कपसीबाईध. प.स्व.पूरन
परसूपिता तीरू
विरजमान पिता अमीरचंद जाति गोंड़ निवासी ग्राम भूमिस्वामी
रास्ता
पूरन
पिता अमीरचंद
बिरजमान
0.05
41
कृषि
कपसीबाईध.
प.स्व.परन
2 76/
सेमजीपिता
भूमिस्वामी
शांतिबाई सोमजी जाति गोड़ निवासी सोमती पिता पूरन ग्राम भूमिस्वामी
1
1
रास्ता
0.01
42
कपसीबाईध.
कपसीबाईध.
कृषि
प.स्व.परन
प.स्व.पूरन
भूमिस्वामी
12 351
मूंगलियाध.प. स्व..उघारू 6936
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अगस्त 2023
गंगियाबाई बेबा महतम गोमती बेबा महतलाल
43 368
0.16
कृषि
भूमिस्वामी
फागलाल सुनीताबाई पिता महतम कौशल
रूसल पिता महतलाल
मेहरसी मेहरलाल
अमरसी मेहरेसी
महरवती नन्ही अमरवती
44 362
0.01
भूमिस्वामी
कृषि
मेहरसो पिता सुखमन जाति गोंड निवासी
ग्राम भूमिस्वामी
गिरानी बेवा सुम्मा
ध्यानो बेवा सुम्मा
बसोरीलाल
किशोरीलाल केशरी
45 369
0.01
भूमिस्वामी
कृषि
किसनबती किसनिया
[भाग 1
1
गिरानीबेबासूम्मा
पिता सुम्मा जाति गोड
निवासी सिवनी
भूमिस्वामी
गंगियाबाई बेबा मेहतम
फागलाल सुनीताबाई
46
0.26
363 12
गंगियाबाईबेबामहतम
Thrift12611121
अमसोपितासुदेशी
पजमन
1
1
पुजमन
गगियाबेबा महतम
पिता मेहतम जाति गोंड नि० ग्राम भूमिस्वामी
रतन पिता सखाराम
सुमंत्राबाई बेबा गनाराम रीझन पिता सखाराम
बतीबाई पिता सखाराम
47
नन्ही बाई पिता
सखाराम धेलसिंग अनरसीपि०
सुकनिया बेबागुमरन
Objakke
1
1
रतनपितासखाराम
3600.19
दिलीप पिता गनाराम नि० ग्राम भूमिस्वामी
गोपाल दिपाल गोपालसोबाई
दिपालसोबाई रेशमीबाई
48 426
0,22
कृषि
भूमिस्वामी
नन्हीबाई पिता मियन
जाति गोड निवासी रतनपितासखाराम
HalakPayEpa
blalbathpayba
गोपालपितामियन
असाडूपितारूपसिहं
ग्राम भूमिस्वामी
सुखमान मानसा पिता
49
मुंशी जाति गोंड
0.06
कृषि
भूमिस्वामी
425 12
thly19thywintle
thin10byBeatle
बूलमान मियन
सुखमान पितामुंशी
निवासी ग्राम भूमिस्वामी
असाडू मगलिया पिता
रूपसी प्रेमवती ध.प.स्व.
नुक्खेलाल गनेशराम
50
0.07
50 भूमिस्वामी
कृषि
365 /2
पिता जमरसी जाति
गौड निवासी ग्राम सुखमान पितामुंशी
सनीपिता
गेपालपिता
1
गोपालपितामियन
असाडूपितारूपसी
भूमिस्वामी
69/
51
0.09
किशोरी पिता नन्हेलाल जाति गोंड़ नि० ग्राम भूमिस्वामी
कृषि
1
भूमिस्वामी
असाडूपितारूपसी
रतनपितासखराम
1
परसूपिता तीरू
पत्निगलाब
मु०सुकरती मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 अगस्त 2023
6937 भाग 1 ]
52
0.11
भूमिस्वामी
कृषि
69/ 2
किसनलाल पिता नन्हेलाल जाति गोंड निवासी ग्राम भूमिस्वामी
1
0.18
53 70 भूमिस्वामी
मु० सुकरती जौ. गुलाब जाति गोंड निवासी ग्राम भूमिस्वामी
कुंए 8 बोर 3 मकान योग
164.52 वर्ग मी.
60
19.5 8
3
1. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी लखनादौन जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है ।
2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग क्रमांक 1 सिवनी जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है ।
3. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण जिसके लिये भूमि की आवश्यकता हैः- भीमकुण्डी जलाशय परियोजना के बांध एवं मुख्य नहर निर्माण कार्य हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, क्षितिज सिंघल , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
देवास, दिनांक 10 अगस्त 2023 कार्यालय , कलेक्टर , जिला देवास, मध्यप्रदेश एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग क्र. 184-भू- अर्जन-2023
[ अंतर्गत धारा -19 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 (कं 30 सन् 2013 ) ]
जहां सरकार को ऐसा प्रतीत होता हैं कि लोक प्रयोजनार्थ बीओटी योजनांतर्गत देवास बायपास मार्ग का निर्माण के अन्तर्गत जंक्शन इम्प्रुवमेंट एवं सर्विस मार्ग की चौड़ाई बढ़ाये जाने हेतु प्रभावित निजी भूमि ग्राम बिलावली तहसील देवास में कुल 0.111 हे. भूमि अपेक्षित हैं, अर्थात, इसलिए घोषणा की जाती हैं कि उपर्युक्त परियोजना के लिए अर्जन के अधीन एक भू- खंड हैं, जो 0.111 हे . हैं जो ग्राम बिलावली तहसील देवास में हैं जिसका विस्तृत ब्यौरा निम्नलिखित हैं : -
सीमाएं
अर्जन के हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता
सं
सर्वेक्षण संख्या
स्वामित्व का प्रकार
भूमि का प्रकार
उद पूप
अधीन क्षेत्र (हे. में)
1
0.040
निजी भूमि असिंचित
170/5/2/ मि--2 पैकी
टी.आर. त्रेहन कन्सट्रक्शन प्रा.लि. संचालक रणजीत पिता तिलकराज त्रेहन 6938
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अगस्त 2023
[भाग 1
2
0.025 दीपक पिता स्व. सुरेन्द्र सहगल
निजी भूमि असिंचित
170/5 / 2 / मि-4 पैकी
3
0.025
निजी भूमि असिंचित
170 /5 /2 / मि-5 पैकी
मे. टी.आर. त्रेहन कन्सट्रक्शन प्रा.लि. कंपनी तर्फे संचालक अनिल पिता सत्यप्रकाश सलहोत्रा
0.021
निजी भूमि असिंचित
4 170/6/मि-3 / 1 पैकी
टी.आर. त्रेहन कन्स्ट्रक्शन प्रा.लि. संचालक रणजीत पिता तिलकराज त्रेहन
संरचना
वृक्ष
प्रकार
कुर्सी एरिया किस्म निरंक
संख्या निरंक
यह घोषणा हितबद्ध व्यक्तियों के आक्षेपों को सुनने और भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन मे उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30 ) की धारा 15 में यथा उपबंधित सम्यक जांच करने के पश्चात् की गयी है । भूमि अर्जन के कारण पुनर्व्यवस्थापन के लिए संभावित कुटुम्ब की संख्या 04 है जिसका संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित हैः-
ग्राम बिलावली तहसील देवास जिला देवास क्षेत्र 0.111 (हेक्टेयर में) ।
उक्त भूमि के या उक्त भूमि के किसी भाग में पड़े कोयला, लौह पत्थर, स्लेट या अन्य खनिजों की खाने हैं, खान ओर खनिज के ऐसे भागों में जिन्हें उस प्रयोजन, जिसके लिए भूगि अर्जित की जा रही हैं , की परियोजना के निर्माण चरण के दौरान के खोदे जाने या हटाये या उपयोग किए जाने की अपेक्षा हैं, को छोड़कर आवश् यक नहीं हैं ।
जिला भूमि अर्जन अधिकारी देवास एवं भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी देवारा के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता हैं ।
ऋषभ गुप्ता, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.
6939 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अगस्त 2023
विभाग प्रमुखों के आदेश
कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी , ग्वालियर, मध्यप्रदेश
ग्वालियर, दिनांक 28 जुलाई 2023
दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 02 , खण्ड ड के अनुसार
क्र. 3 - सालि. राज- विविध- 2023-16396 .-अधिसूचित किया जाता है कि विधानसभा क्षेत्र 14 के अंतर्गत 42 ग्राम व मजरे/टोलों की जनसंख्या के आधार पर तथा अन्य विधानसभा क्षेत्र के थानों से जुडे रहने के कारण पुलिस प्रशासन से संबंधित आमजन की समस्याओं का निराकरण त्वरित गति से करने तथा निराकरण के समय व्यवधान उत्पन्न न हो तथा सुरक्षा की दृष्टि से लंबे समय की दूरी तय न करना पड़े आदि सुविधाओं को दृष्टिगत रखते हुए समीक्षा उपरांत 42 ग्रामों में से 29 ग्रामों के थानों की सीमा परिवर्तन किया जाना है :-
वर्तमान थाने का नाम
प्रस्तावित थाना स. क्र.
ग्राम का नाम
(3)
(4) (1)
(2)
झांसीरोड 1
छोडा
पनिहार
खडीखेडा
खेरिया मृत्यु
सालूपुरा
हरिजन कॉलोनी
2
पुरानीछावनी
बहोडापुर
कृष्णानगर पहाडिया
मोतीझील
रेशमपुरा बदनापुरा
बरा
आंतरी
झांसीरोड 3
सांतऊ
कुशराजपुर
पुरासानी
तिलैथा
रामनगर
चंदेलों का पुरा
बिलौआ
4
तुरारी
लखनौती खुर्द लखनौतीकलां
नागौर बडोरी
सिकरौदी
सिरोल
अडूपुरा रबार
सिकरौदा
रौरा
आदर्शपुरा ( रौरा ) बलराम का पुरा
बस्तरी
उटीला
अतः, एतद्वारा सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सीमा परिवर्तन के संबंध में यदि किसी प्रकार की आपत्तियां दर्ज कराना है तो अधिसूचना के प्रकाशन के 45 दिवस के अंदर कलेक्टर कार्यालय में प्रस्तुत करें.
अक्षय कुमार सिंह , जिला मजिस्ट्रेट.
6940
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अगस्त 2023
कार्यालय , कुलाधिपति , राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय , ग्वालियर
राजभवन, भोपाल, दिनांक 9 अगस्त 2023
क्र. एफ-49-1 - रास- यू.ए.- 5-2016.- राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 की धारा 27 (1 ) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, माननीय कुलाधिपतिजी ने अधिनियम की धारा 27 की उपधारा (2 ) के खण्ड (आठ) के अंतर्गत राज्य शासन द्वारा नाम निर्देशित श्री राजीव चौधरी , संचालक, कृषि अभियांत्रिकी संचालनालय , गौतम नगर, भोपाल को राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय , ग्वालियर के प्रबंध बोर्ड में सदस्य नामांकित किया है.
कुलाधिपति, राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर के आदेशानुसार,
स्वरोचिष सोमवंशी, राज्यपाल के उपसचिव.
संचालनालय , नगर तथा ग्राम निवेश, मध्यप्रदेश , भोपाल
" कचनार " , ई -5 , पर्यावरण परिसर , अरेरा कालोनी , हबीबगंज पुलिस थाना के पास , भोपाल
भोपाल , दिनांक 3 अगस्त 2023 क्र. 3651 -अमृत-वि.यो.- 12-देवास- नग्रानि-2023
सूचना
एतद् द्वारा यह सूचना दी जाती है कि देवास निवेश क्षेत्र के लिए देवास विकास योजना, 2035 का प्रारूप म.प्र नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम , 1973 (क्र. 23 सन् 1973 ) की धारा 23 की उपधारा (2) सहपठित धारा 18 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार निम्नानुसार प्रकाशित किया गया है, इसकी एक प्रति संचालनालय की वेब साइट- https://mptownplan.gov.in/LU-panel/Dewas/Amrut/dvs2035.pdf पर तथा कार्यालयीन समय में निम्नलिखित कार्यालयों में निरीक्षण के लिए उपलब्ध हैं
1. आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन, म.प्र.
2. कलेक्टर, जिला देवास, म.प्र.
3. आयुक्त, नगर पालिक निगम, देवास म.प्र.
4. उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय देवास , म.प्र.
यदि कोई आपत्ति या सुझाव प्रारूप देवास विकास योजना के संबंध में हों, उसे लिखित रूप में उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश , जिला कार्यालय , देवास या ई- मेल आईडी [email protected] में इस सूचना के म.प्र. राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिन की अवधि का अवसान होने के पूर्व, सम्यक विचार हेतु प्रस्तुत किया जा सकता है ।
मुकेश चन्द गुप्ता, वि.क.अ. सह-आयुक्त- सह- संचालक.
भाग 1 ]
6941
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अगस्त 2023
No. 3651 - Amrut- D.P. - 12 - Dewas - TCP - 2023
Bhopal , the 3rd August 2023
NOTICE
Notice is hereby given that the Dewas Development Plan , 2035 for Dewas Planning area has been published as under in accordance with the provisions of sub section (2 ) of section 23 read with sub - section [1 ] of Section 18 of the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam ,1973 ( No.23 of 1973 ) , a copy thereof is available for inspection onDirectorate's website-
https://mptownplan.gov.in/LU-panel/Dewas/Amrut/dvs2035.pdf and at following offices during office hours namely -
1- Commissioner, Ujjian Division , Ujjain , Μ.Ρ.
2- Collector , District- Dewas , M.P.
3- Commissioner , Nagar Palik Nigam , Dewas.
4- Deputy Director, Town and Country Planning , District office, Dewas .
If there be any objection or suggestion with respect to the said - Dewas Draft Plan , the same may be submitted in writing to the Deputy Director , Town and Country Planning, Dewas or mail on Email -id- [email protected] before the expiry of thirty days from the date of publication of this notice in the Madhya Pradesh Gazette for due consideration .
MUKESH CHAND GUPTA , OSD - Cum - Commissioner - Cum - Director .
6942
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अगस्त 2023
भाग 1
अमत
tal for pacenation andUrban transformation
देवास
विकास योजना 2035 (प्रारुप)
ToAgro
- To Bhopal
RE
संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश मध्यप्रदेश 6943
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 अगस्त 2023
भाग 1 ]
देवास विकास योजना 2035 (प्रारूप )
म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 के प्रावधान अंतर्गत प्रकाशित
संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश मध्यप्रदेश मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अगस्त 2023
6944
[भाग 1
प्रस्तावना
इंदौर शहर से केवल 35 किलोमीटर दूर मुम्बई -आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक-52 पर स्थित एक प्रमुख औद्योगिक केन्द्र एवं इन्दौर के उपनगर के रूप में देवास विकसित हुआ है , देवास शहर से एन.एच .52 , एन.एच 86, एन.एच 752 डी एस.एच 10(2) एवं एस . एच 10(7) गुजरते है । इस कारण यहां नगरीय अधोसंरचना एवं सेवा- सुविधाओं हेतु दबाव तीव्रता से बढ़ा है । इन्दौर क्षेत्रीय परिदृश्य में देवास के आस - पास स्थित क्षेत्र में कृषि, वन, खनन आदि का उत्पादन उल्लेखनीय है । आसपास स्थित क्षेत्रों की आबादी को समाहित करने तथा इंदौर नगर के लिए काउण्टर मेगनेट का कार्य करने की दृष्टि से देवास में पर्याप्त संसाधन उपलब्ध है । औद्योगिक नगर होने के कारण , इन्दौर से देवास के मध्य सिक्स-लेन मार्ग निर्मित होने से तथा ए. बी. रोड़ से उज्जैन रोड़ को जोड़ने के लिए 45.0 मीटर चौड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग लिंक रोड का निर्माण होने से देवास नगर में और अधिक विकास की संभावनाएं बढी हैं ।
देवास निवेश क्षेत्र की प्रथम विकास योजना वर्ष 1991 की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए 1986 में तैयार की गई थी । तत्पश्चात वर्ष 2002 में उक्त विकास योजना का पुर्नविलोकन कर विकास योजना 2011 दिनांक 17 दिसम्बर 2002 में प्रकाशित की गई थी तथा विकास योजना 2031 मध्यप्रदेश नगरीय विकास एवं आवास विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ- 3-212 / 2012 /32 , दिनांक 08/06/2018 के द्वारा अनुमोदित होकर म.प्र. राजपत्र में प्रकाशित दिनांक17/08/2018 से प्रभावशील की गई । विगत दशकों से विभिन्न क्षेत्रों में हुए विकास , जनसंख्या वृद्धि एवं विस्तार को दृष्टिगत रखते हुए देवास विकास योजना 2031 का अमृत गाईड लाईन के अंतर्गत जी.आई.एस पद्धति के आधार पर वर्ष 2035 के लिए प्रस्ताव तैयार किये गये है ।
विकास योजना प्रस्ताव वर्ष 2035 की प्रक्षेपित जनसंख्या 6.00 लाख के आधार पर तैयार किये गये है, जिसमें भूमि का युक्तियुक्त उपयोग , जनसामान्य के लिए प्रभावी एवं सुगम परिवहन तंत्र की स्थापना, प्राकृतिक स्थलों का भू- दृश्यीकरण एवं विकास , वाणिज्यिक एवं औद्योगिक उपयोग हेतु भूमि, मूलभूत नगरीय सेवा - सूविधाओं एवं अधोसंरचना विकास के प्रस्ताव के साथ ही नगर में स्थित असंगत एवं अकार्यक्षम भूमि उपयोगों को स्थानांतरित करना आदि के प्रस्ताव दिये गये हैं ।
देवास विकास योजना 2035 (प्रारूप) का प्रकाशन म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 18 (1 ) के अंतर्गत, जनसामान्य एवं संस्थाओं से आपत्ति / सुझाव आमंत्रित करने हेतु किया जा रहा है । मुझे आशा है कि विकास में संलग्न संस्थाएं एवं जनसामान्य अपने व्यवहारित एवं सृजनशील सुझाव व्यक्त करेंगे जिसके आधार पर योजना प्रस्तावों को अंतिम रूप दिया जाकर क्रियान्वयन किया जावेगा ।
मुकेश चन्द गुप्ता, वि.क.अ. सह-आयुक्त- सह-संचालक.
6945 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अगस्त 2023
योजना दल
देवास विकास योजना, प्रारूप 2035
योजना दल
संयुक्त संचालक
एस के मुदगल
सी. के . साधव
विष्णु खरे
डॉ. अमित कुमार गजभिये
उप संचालक
अनिता कुरोठे
सहायक संचालक
इन्दु त्रिपाठी
कर्मचारीगण
विवेक देवधर
अरविंद सक्सेना
अनिल सक्सेना
गुमान सिंह डोडवे
सर्वेश पिड़िहा
मयुर अस्वार
यशवंत सोलंकी
सरिता ठाकुर
मानसी गुज्जेवार
म.प्र. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद् शहरी एवं भूमि उपयोग सर्वेक्षण विभाग के अधिकारी / कर्मचारीगण
डॉ. जगदीश चन्द्र पलसावदिया रिसर्च एसोसिएट 1 डॉ. विवेक कटारे हैड , प्रिंसीपल साईटिस्ट, एल.यू.एण्ड.यू.एस.डी आर.एस.ए.सी. , एम.पी.सी. एस.टी. नितीश कुमार गुप्ता
ऋषभ सक्सेना सॉफ्टवेयर डेवलपर
रिसर्च एसोसिएट -1 6946
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अगस्त 2023
[भाग 1
विषय सूची
विवरण
प्रस्तावना
योजना दल
विषय सूची...........
सारणी-सूची..
मानचित्रों की सूची.
अध्याय-1
नियोजन दृष्टिकोण.
1.1 नगर परिचय
1.1.1 भौतिक स्वरूप....
1.1.2 भूमि का प्रकार -क्रम (स्वरूप) .
1.1.3 जलवायु, तापमान एवं आद्रता..
1.1.4 प्राकृतिक जल निकास .
1.1.5 अर्थव्यवस्था .
1.2 क्षेत्रीय परिदृश्य
1.2.1 जनसंख्या लिंगानुपात.
1.2.2 शिशु जनसंख्या......
1.2.3 शिशु लिंगानुपात
12.4 अनुसूचित जाति एवं जनजाति जनसंख्या .
1.2.5 साक्षरता .......
1.2.6 कार्यशील जनसंख्या .
1.2.7 जनसंख्या घनत्व .
1.2.8 मृदा.........
12.9 भू-आकृति विज्ञान (जिओमॉर्फोलॉजी) उपखण्ड
1.2.10 भूमि अवक्रमण ( Land Degradation )
1.2.11 चटटानों की रचना ( LITHOLOGY ) ....
1.3 नियोजन एवं विकास संदर्भ..
1.4 निवेश क्षेत्र
1.4.1 नगर निगम क्षेत्र....
1.5 धार्मिक स्थल (तीर्थ स्थल
1.5.1 चामुण्डा माता की टेकरी .
1.6 अन्य धार्मिक स्थल :
1.6.1 शंकरगढ़ महादेव मंदिर......
1.6.2 गणेश मंदिर ग्राम नागदा .....
1.6.3 महाकालेश्वर मंदिर...
1.6.4 भोलेनाथ मंदिर एवं मनकामेश्वर मंदिर..
1.7 दर्शनीय स्थल .
1.7.1 खिवनी अभ्यारण्य.
1.7.2 पंवार छत्री.......
1.7.3 शंकरगढ़ पहाड़ी .
1.8 अन्य पर्यटक स्थल 6947
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अगस्त 2023
भाग 1 ]
1.8.1 मीठा तालाब
1.8.2 गिदिया खो .
1.8.3 कावड़िया पहाड़ी ...
1.9 सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियां..
1.9.1 चामुण्डा देवी मेला
1.9.2 शिवरात्री मेला
1.10 टूरिस्ट सर्किट्स .
अध्याय-2
विकास योजना पुर्नविलोकन कार्यप्रणाली एवं नियोजन दृष्टिकोण...
2.1 विकास योजना पुर्नविलोकन हेतु सुदूर संवेदन एवं भौगोलिक सूचना प्रणाली का उपयोग.....
2.1.1 अमृत योजना.........
2.1.2सुदूर संवेदन..
2.1.3 भौगोलिक सूचना प्रणाली...
2.2 विकास योजना पुर्नविलोकन कार्यप्रणाली..
2.2.1 उद्देश्य एवं कार्यप्रणाली .
2.2.2 उद्देश्य........
2.2.3कार्यप्रणाली...
2.3 पुर्नविलोकन हेतु अमृत मानकों की व्याख्या .
2.3.1 थिमेटिक मानचित्रीकरण (Thematic Mapping ) .
2.3.2 यातायात संरचना....
2.3.3 भूमि उपयोग/ भूमि आच्छादन ..
2.3.4 ढलान .......
2.3.5 मृदा.
2.3.6 बाढ़ आपदा .
2.3.7 जलाशय ......
2.3.8 भूकम्प आपदा परिक्षेत्र.
2.3.9 ग्राम / वार्ड सीमा...
2.3.10 भू- आकृति विज्ञान (जिओमॉर्फोलॉजी) उपखण्ड.
2.3.11 जल स्त्रोत बफर....
2.3.12 भूमि अवक्रमण ( Land Degradation )
2.3.13 मार्ग संरचना बफर .
2.3.14 डिजिटल ऐलिवेशन मॉडल
2.3.15 कंटूर .
2.3.16 एटीएम .
2.3.17 शासकीय भूमि.
2.3.18 नगरीय भूमि उपयोग उपयुक्तता......
2.3.19 भूमि उपयोग का आवंटन
अध्याय-3
विकास योजना पुर्नविलोकन हेतु अध्ययन एवं विश्लेषण .
3.1 विकास योजना क्रियान्वयन परिदृश्य .
3.2 विकास योजना क्रियान्वयन का मूल्यांकन..
3.2.1 आवासीय ....
3.2.2 वाणिज्यिक
3.2.3 औद्योगिक...
3.2.4 सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक तथा सार्वजनिक उपयोगिताएं एवं सुविधाएँ
3.2.5 आमोद- प्रमोद .
3.2.6 यातायात एवं परिवहन .
3.2.6.1 वाहन विराम स्थल..
3.2.6.2 यातायात अवसान केन्द्र एवं यातायात नगर 6948
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 अगस्त 2023
[भाग 1
3.2.6.3 क्षेत्रीय परिवहन ,
3.3 विकास योजना 2031 में उपान्तरण
3.4 असंगत एवं अकार्यक्षम भूमि उपयोग...
3.5 जन सांख्यिकी एवं सामाजिक आर्थिक विश्लेषण .
3.5.1 जनसंख्या विश्लेषण..
3.5.2 जनसंख्या लिंगानुपात.
3.5.3 शिशु जनसंख्या .
3.5.4 अनुसूचित जाति एवं जनजाति जनसंख्या.
3.5.5 साक्षरता.........
3.5.6 कार्यशील जनसंख्या.
3.5.7 जनसंख्या घनत्व
3.6 जनसंख्या परिवर्तन..
3.7 नगर के मुख्य कार्यकलाप.....
3.8 नगरीय विस्तार....
3.9 गंदी बस्ती एवं झुग्गी-झोपड़ी क्षेत्र...
3.10योजना कालावधि
3.11 अनुमानित जनसंख्या..
3.11.1 नगरीय क्षेत्र की अनुमानित जनसंख्या .
3.11.2 ग्रामीण क्षेत्र की अनुमानित जनसंख्या..
3.11.3 देवास निवेश क्षेत्र की अनुमानित जनसंख्या
3.12 आवासीय ईकाईयों की कमी एवं भावी आवश्यक्ता ..
3.12.1 आवासों की कमी .
3.12.2 अनुमानित आवास आवश्यकता..
3.12.3 आवासों का प्रकार....
3.13 भौतिक अधोसंरचना .
3.13.1 भौतिक अधोसंरचना की दूरगामी परियोजनाएं .
3.13.2 जल प्रदाय ......
3.13.3 अपशिष्ट जल प्रवाह..
3.13.4 वर्षा जल निकासी
3.13.5 ठोस अपशिष्ट प्रबंधन एवं ट्रेंचिंग ग्राउण्ड.
3.13.6 विद्युत प्रदाय..
3.14 सामाजिक अधोसंरचना .
3.14.1 शासकीय कार्यालय
3.14.2 सामुदायिक सुविधाएं तथा अन्य उपखण्डीय आवश्यकताएं .
3.14.3 शैक्षणिक एवं स्वास्थ्य गतिविधियां.
3.14.4 श्मशान घाट एवं कब्रिस्तान ..
3.14.5 अग्निशमन सेवा केन्द्र .
3.14.6 सी.एन.जी. गैस वितरण केन्द्र .
अध्याय-4
विकास योजना प्रस्ताव-2035 .
4.1 विकास योजना-2031 का पुर्नविलोकन..
4.2 नियोजन अवधारणा .
4.3 वर्तमान भूमि उपयोग विश्लेषण एवं नगर विकास हेतु आवश्यक क्षेत्रफल
4.3.1 विकास योजना में भावी विकास हेतु अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता.
4.4 प्रस्तावित भूमि उपयोग 2035 .
4.4.1 आवासीय......
4.4.3 मिश्रित .
4.4.4 औद्योगिक..
6949
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अगस्त 2023
भाग 1 ]
4.4.5 सार्वजनिक अर्द्ध सार्वजनिक एवं सार्वजनिक उपयोगिता .
4.4.6 आमोद- प्रमोद .
4.4.7 यातायात एवं परिवहन .
4.5 निवेश इकाईयाँ .
4.6 निवेश इकाईवार जनसंख्या एवं आवासीय घनत्व .
4.7 प्रमुख कार्य केन्द्र.
4.7.1 औद्योगिक क्षेत्र ....
4.7.2 वाणिज्यिक क्षेत्र......
4.7.3सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक उपयोग .
4.7.4आवासीय .
4.8 नगरीय ग्राम .
4.9 असंगत भूमि उपयोग..
4.10अमोद प्रमोद..
4.11 मध्य क्षेत्र (विकास प्रस्ताव)
4.11.1 यातायात के प्रस्ताव .
4.12नियोजन एवं नगरीय रूपांकन हेतु नियंत्रित क्षेत्र.
4.13 परिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र .
अध्याय-5
प्रस्तावित परिभ्रमण योजना अवधारणा .
5.1 यातायात की वर्तमान स्थिति ,
5.2.1 सार्वजनिक परिवहन ....
5.3 मध्य क्षेत्र.......
5.4 प्रस्तावित यातायात एवं परिवहन संरचना की अवधारणा..
5.5 मार्ग संगम सुधार.
5.6 ओव्हरब्रिज
5.7. बस स्थानक
5.8 क्षेत्रीय पिक-अप स्टेण्ड
5.9 अवसान केन्द्र.
5.10 यातायात नगर ..
5.11 वाहन विराम स्थल
5.12ग्रामीण मार्ग .
अध्याय 6
विकास नियमन.
6.1 प्रवृत्तशीलता..
6.2क्षेत्राधिकार .
6.3 परिभाषायें..
6.4 भूमि उपयोग परिक्षेत्र .
6.4.1 मध्य क्षेत्र हेतु मापदण्ड.
6.4.1.1 आवासीय...
6.4.1.2 वाणिज्यिक क्षेत्र मध्य क्षेत्र....
6.4.1.3 सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक (मध्य क्षेत्र)
6.4.1.4. ग्रामीण आंबादी क्षेत्र........
6.4.2 आवासीय उपयोग परिक्षेत्र .
6.4.2.1 आवासीय अभिन्यास हेतु नियमन,
6.4.2.2 वर्तमान आवासीय क्षेत्र .
6.4.2.3 आवासीय विकसित कॉलोनियों हेतु मापदण्ड..
6.4.3 वाणिज्यिक उपयोग परिक्षेत्र .
6950
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अगस्त 2023
6.4.31 वर्तमान वाणिज्यिक क्षेत्र.
6.4.4 औद्योगिक
6.4.4.1 खतरनाक एवं प्रदूषणकारी उद्योग हेतु मापदण्ड.
6.4.5 मिश्रित उपयोग .
6.4.5.1 मिश्रित उपयोग नियमन ..
6.4.5.2 मिश्रित उपयोग के मार्गदर्शी सिद्धांत .
6.4.5.3 मिश्रित उपयोग की सामान्य शर्तें.....
6.4.6 सार्वजनिक/ अर्द्धसार्वजनिक भूमि उपयोग अभिन्यास मापदण्ड....
6.4.6.1 सामुदायिक सुविधाओं/ सेवाओं हेतु नियमन
6.4.7 सामुदायिक सुविधाएं तथा अन्य उपखण्डीय आवश्यकताओं के मापदंड
6.5 अन्य नियमन ......
6.5.1 12.5 मीटर से ऊँचे भवनों संबंधी नियमन .
6.5.2 बहुविध बहुमंजिली इकाई निर्माण..
6.5.3 फार्म हाउस एवं कृषि पर्यटन सुविधा.
6.5.4 यातायात नगर / मैकेनिक नगर / लॉजिस्टिक हब / निजी बस स्थानक.
6.5.5 सार्वजनिक तथा अर्द्धसार्वजनिक......
6.5.6 अनौपचारिक वर्ग के लिए प्रावधान
6.5.7 ईंधन भराव एवं भराव सह-सेवा केन्द्र के मानक
6.5.8 शॉपिंग मॉल/खुला मॉल......
6.5.9 हॉस्टल, वर्किंग वूमन हॉस्टल, रेस्ट/ गेस्ट हाउस , लाजिंग / बोर्डिंग .
6.5.10 वर्तमान विकसित क्षेत्र हेतु नियमन..
6.5.11 मैरिज गार्डन..
6.5.12 बारात घर/ मांगलिक भवन / कल्याण मण्डपम / कम्युनिटी हाल.........
6.5.13 शीतकेन्द्र /वेयर हाउस / गोदाम / अन्य भण्डारण केन्द्र के लिये मापदण्ड...
6.5.14 छविगृहों के लिए मापदण्ड...
6.5.15 मल्टीप्लेक्स .
6.5.16 उद्यान........
6.5.17 सामुदायिक सुविधाएं तथा अन्य उपखण्डीय आवश्यकताओं के मापदंड ..
6.6 संवेदनशील क्षेत्रों हेतु नियमन
6.7 उपयोग परिसर में स्वीकृत / स्वीकार्य गतिविधियां .
6.8 भू उपयोग में स्वीकृत स्वीकार्य उपयोग के नियमन .
6.9 अन्य सुविधाएँ .
6.10 ट्रंजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट ( TOD ) .
6.11 विकास योजना के प्रस्तावों की प्राप्ति हेतु प्रक्रिया .
अध्याय -7 ......
योजना क्रियान्वयन....
7.1 विकास योजना का क्रियान्वयन ....
7.2 योजना क्रियान्वयन की नीति .
7.3 पर्यावरण प्रबंधन एवं संरक्षण कार्यक्रम ..
7.4 नगरीय अधोसंरचना एवं सेवा योजना...
7.5 भूमि विकास नीति.......
7.5.1 विकास प्रबंधन........
7.5.2 योजना एवं कार्यक्रम..
7.5.3 संस्थाओं के प्रयास संबंधी मुख्य तत्व.
7.6 प्रथम चरण कार्यकक्रम
7.7 विकास योजना 2035 प्रथम चरण के घटक.
7.8 संसाधन गतिशीलता
7.9 योजना पर्यवेक्षण तंत्र.
7.10 योजना की व्याख्या ..
7.11 योजना कालावधि..
अनुसूची-1.
अनुसूची-2 .
परिशिष्ट ..........
परिशिष्ट .......
परिशिष्ट 3
परिशिष्ट 4..
परिशिष्ट 6
परिशिष्ट ............
परिशिष्ट 8 ..
परिशिष्ट ............
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 अगस्त 2023
6951 भाग 1 ]
सारणी-सूची
सारणी क्रमांक
शीर्षक
1-सा-1
नगर से अन्य प्रमुख नगरों की दूरी
1-सा-2
इन्दौर परिक्षेत्र में तहसीलों का विवरण
जनसंख्या घनत्व
1-सा-3
1-सा-4
मृदाविश्लेषण
1-सा-5
भू- आकृति विज्ञान उपखण्ड एवं क्षेत्रफल
1-सा-6
भूमि अवक्रमण
1-सा-7
चट्टानों की रचना (लिथोलोजी)
1-सा-8
पुराने निवेश क्षेत्र एवं वर्धित निवेश क्षेत्रो के ग्राम
1-सा-9
निवेश क्षेत्र
1-सा-10
नगर निगम क्षेत्र
2- सा-1
उपग्रह चित्रों के मानक
2-सा-2
स्पेशियल लेयर्स की क्लासेस एवं सब- क्लासेस
2- सा-3
यातायात संरचना Geo -Spatial Data Content
2- सा-4
यातायात संरचना Bridges / Flyovers : Geo-Spatial Data Content
2- सा-5
बिल्डिंग फुटप्रिंट एवं जियो - स्पेशियल डाटा
2-सा-6
ढलान की विभिन्न श्रेणियों के अन्तर्गत क्षेत्रफल
2- सा-7
मृदाविश्लेषण
2-सा-8
जलाशयों का वर्गीकरण
2-सा-9
Administrative , Planning and Municipal Boundaries
2-सा-10
भू-आकृति विज्ञान उपखण्ड एवं क्षेत्रफल
जल स्त्रोत बफर क्षेत्रफल
2-सा-11
2-सा-12
भूमि अवक्रमण
2-सा-13
मार्ग संरचना बफर
2-सा-14
नगर भूमि उपयोग उपयुक्तता Model - 1
2-सा-15
नगर भूमि उपयोग उपयुक्तता Model -2
2-सा-16
नगर भूमि उपयोग उपयुक्तता Model - 3
2- सा-17
Land suitability model 1
2-सा-18
Land suitability model 2
2-सा-19
Land suitability model 3
3-सा-1
विकास योजना क्रियान्वयन स्थिति
3-सा-2
वाणिज्यिक क्रियान्वयन विकास योजना 2031 अनुसार
3-सा-3
औद्योगिक क्षेत्रो के क्रियानवयन की स्थिति
3-सा-4
सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक क्रियान्वयन
3-सा-5
यातायात क्रियान्वयन स्तर
3-सा-6
वाहन विराम स्थल
3-सा-7
भूमि उपयोग उपान्तरण
3-सा-8
असंगत एवं अकार्यक्षम भूमि उपयोग की क्रियान्वयन स्थिति
3-सा-9
जनसंख्या विवरण एवं लिंगानुपात
3- सा-10
वार्ड वार जनसंख्या विश्लेषण 6952
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अगस्त 2023
[भाग 1
3-सा-11
वार्डबार जनसंख्या लिंगानुपात
3-सा-12
शिशु जनसंख्या प्रतिशत
3- सा-13
शिशु लिंगानुपात
3-सा-14
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति जनसंख्या
3- सा-15
साक्षरता प्रतिशत
3- सा-16
कार्यशील ( सहभागिता) जनसंख्या 2011
3-सा-17
वार्ड वार जनसंख्या घनत्व
3-सा-18
वार्ड वार तुलनात्मक जनसंख्या घनत्व
3- सा-19
जनसंख्या परिवर्तन
3-सा-20
नगरीय विस्तार एवं क्षेत्रफल
3- सा-21
अनुमानित जनसंख्या ( Population Projection )
3-सा-22
नगरीय क्षेत्र अनुमानित जनसंख्या
3-सा-23
ग्रामीण क्षेत्र अनुमानित जनसंख्या
3-सा-24
निवेश क्षेत्र अनुमानित जनसंख्या
3- सा-25
आवासों की कमी
3- सा-26
अनुमानित परिवार एवं आवास आवश्यकता -2035
3-सा-27
आय समूह अनुसार आवासीय ईकाईयों की आवश्यकता-2035
3-सा-28
विद्युत प्रदाय
3- सा-29
शैक्षणिक गतिविधियां
4-सा-1
वर्तमान भूमि उपयोग विश्लेषण
4-सा-2
वर्ष 2035 के लिए भूमि उपयोग विवरण
4-सा-3
निवेश इकाईवार क्षेत्र एवं जनसंख्या
4-सा-4
निवेश इकाईवार जनसंख्या एवं आवासीय घनत्व
4-सा-5
गंदी बस्ती
4- सा-6
भूमि उपयोग का पुनर्स्थापना एवं रिक्त भूमि का विकास
4-सा-7
मध्य क्षेत्र के मार्गो की प्रस्तावित चौडाई
5-सा-1
वर्तमान मार्गों की प्रस्तावित चौड़ाई
5-सा-2
प्रस्तावित प्रमुख मार्गों की चौड़ाई
6-सा -1
भू-उपयोग परिक्षेत्र
6-सा-2
मध्य क्षेत्र में आवासीय विकास हेतु मापदण्ड
6-सा-3
आवासीय भूखण्डों के विकास मापदण्ड
6-सा-4
आवासीय विकास हेतु भू- खण्ड का आकार एवं निर्मित क्षेत्र
6-सा-5
वाणिज्यिक भू- खण्ड के विकास मापदण्ड
6-सा-6
वाणिज्यिक विकास हेतु अभिन्यास के मानक
6-सा-7
सार्वजनिक तथा अर्धसार्वजनिक हेतु विकास मापदण्ड
6-सा-8
अनौपचारिक वर्ग के लिए प्रावधान
6- सा-9
उपयोग परिसर में स्वीकृत गतिविधियां
6-सा-10
उपयोग परिसरों के नियोजन मापदण्ड एवं अन्य नियंत्रण
7-सा-1
विकास योजना का क्रियान्वयन
7-सा-2
प्रथम चरण के क्रियान्वयन घटक
7-सा-3
प्रथम चरण के विकास संबंधी घटक
7-41-4
प्रथम चरण क्रियान्वयन की लागत 6953
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अगस्त 2023
भाग 1 ]
मानचित्रों की सूची
शीर्षक
क्र.
मानचित्र क्रमांक
REGIONAL SETTING
1
1.1
REGION MAP
1.2
2
3
REGION SEX RATIO
1.3
4
1.4
REGION CHILD POPULATION (0-6)
REGION CHILD SEX RATIO
5
1.5
REGION SC / ST POPULATION
1.6
6
7
1.7
REGION LITERACY
8
REGION WORK PARTICIPATION
1.8
1.9
REGION POPULATION DENSITY
9
REGION SOIL
1.10
10
11
REGION GEO MORPHOLOGY
1.11
REGION LAND DEGRADATION
1.12
12
1.13
13
REGION LITHOLOGY
14
DEWAS LOCATION MAP
1.14
PLANNING AREA
1.15
15
SATELLITE IMAGE
16
2.1
2.2
BUILDING FOOTPRINT
17
18
URBAN SPRAWL
2.3
SLOPE
2.4
19
20
SOIL TEXTURE
2.5
2.6
GROUNDWATER PROSPECTS
21
EARTHQUAKE ZONE
22
2.7
2.8
23
WARD MAP
GEO MORPHOLOGY
24
2.9
WATER BODY BUFFER
25
2.10
LAND DEGRADATION
2.11
26
ROAD BUFFER
27
2.12
2.13
28
DIGITAL ELEVATION MODEL ( DEM)
CONTOUR
2.14
29
ATM
2.15
30
GOVERNMENT LAND
2.16
31
32
2.17
LAND SUITABILITY ( MODEL - 1 )
2.18
33
LAND SUITABILITY ( MODEL - 2 )
2.19
34
LAND SUITABILITY ( MODEL -3 )
3.1
WARD WISE SEX RATIO
35
36
3.2
WARD WISE CHILD SEX RATIO
37
3.3
WARD WISE CHILD POPULATION
WARD WISE SC / ST POPULATION
3.4
38
39
3.5
WARD WISE LITERACY
WORK PARTICIPATION
40
3.6
3.7
WARD WISE POPULATION DENSITY
41
42
3.8
POWER SUPPLY NETWORK
EXISTING LAND USE
43
4.1
4.2
44
PROPOSED LAND USE
PLANNING UNIT
45
4.3
46
4.4
EXISTING LANDUSE CENTRAL AREA
47
5.1
EXISTING TRANSPORT NETWORK
48
5.2
PROPOUSED TRANSPORT NETWORK
7.1
49
FIRST PHASE IMPLEMENTATION 6954
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अगस्त 2023
[भाग 1
अध्याय-1
नियोजन दृष्टिकोण
विकास योजना पुनरीक्षण में नगर की पूर्व प्रचलित नियोजन प्रणाली के साथ योजना क्रियान्वयन हेतु नियोजन सिद्धांत के अध्ययन की आवश्यकता होती है । इसी क्रम में देवास विकास योजना-2031 के पुर्नविलोकन की परिकल्पना विनिश्चय करने हेतु पूर्व में प्रचलित देवास विकास योजना 1991 , देवास विकास योजना-2011 एवं वर्तमान में प्रचलित नियोजन सिद्धांत के अध्ययन के साथ - साथ अन्य शहरों की विकास योजनाओं के पुनरीक्षण हेतु अंगीकृत नियोजन प्रणाली का अध्ययन किया गया । अध्ययन पश्चात देवास विकास योजना-2035 (प्रारूप ) हेतु नियोजन प्रस्ताव की परिकल्पना निर्धारित की गई है । नियोजन प्रस्ताव में भूमि उपयोग अवधारणा का सरलीकरण एवं विकास नियमन को भी सरलीकृत किया गया है । विकास योजना पुर्नविलोकन हेतु नियोजन सिद्धांतो के आधार पर नियोजन हेतु वर्तमान समय की आवश्यकता के अनुरूप भौगोलिक सूचना प्रणाली (जी.आई.एस. तकनीक) एवं सुदूर संवेदन प्रणाली का भी उपयोग किया गया है ।
विकास योजना 2031 म.प्र.शासन नगरीय विकास एवं आवास विभाग के आदेश क्रमांक एफ-3-212-2012-32 के द्वारा दिनांक 18.06.2018 को अनुमोदित की गई थी । यह योजना वर्ष 2031 के लिए 5.50 लाख जनसंख्या के लिए तैयार की गई थी । विकास योजना 2031 का पुर्नविलोकन किया जाकर अमृत योजना के तहत GIS पद्धति पर आधारित विकास योजना 2035 तैयार की जा रही है । पुर्नविलोकन हेतु नियोजन दृष्टिकोण निम्नानुसार है: -
1. वर्तमान स्थिति अध्ययन एवं विश्लेषण
2. नियोजन प्रस्ताव
3. विकास प्रोत्साहन नियमन
1.1 नगर परिचय
देवास नगर की उत्पत्ति के संबंध में दो किवदंतियाँ प्रचलित है । प्रथम किवदंती के अनुसार शंख पंथी लोगों का जो चामुण्डा देवी के उपासक थे , मालवा क्षेत्र में टेकरी के समीप उस समय लूटमार करने वाले गिरोह का वर्चस्व एवं आधिपत्य था । इस नगर को उस समय " देवी वासनी" कहा जाता था, जिसका कालान्तर से नाम देवीस (देव वास) हो गया । द्वितीय किवदंती के अनुसार देवास ग्राम का स्थापक, देवास नाम का बनिया माना जाता है, जो मालवा में सन् 1728 में आया था ।
राजशेखर द्वारा दसवीं सदी में काव्य मिमौन्सा में देव भाठय से एवं 12वीं सदी में चन्द्रवरदायी द्वारा लिखित पृथ्वीराज रासो के अध्ययन से यह विदित होता है कि, देवास नगर का इतिहास लगभग 1000 वर्ष पुराना है । चामुण्डा देवी की मूर्ति भी 10 वीं शताब्दी की प्रतीत होती है । देवास से लगभग 6.5 किलोमीटर दूरी पर स्थित ग्राम नागदा, जो कि देवास के दक्षिण में स्थित है, पूर्व में इस भू- भाग की राजधानी थी ।
पूर्ववर्ती इन जुड़वा रियासतों के शासक पुराने परमार राजवंश के वारिस थे । कालूजी के पश्चात् तुकोजी एवं जीवाजी द्वारा संयुक्त रूप से एक ही क्षेत्र पर अविभाजित रूप से राज्य करना प्रारंभ किया 6955
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अगस्त 2023
भाग 1]
गया । अन्ततोगत्वा उनके ही कार्यकाल में सत्ता का विभाजन हुआ । विभाजन के पश्चात् तुकोजी द्वारा शासित भाग को सीनियर देवास एवं जीवाजी द्वारा शासित क्षेत्र को जूनियर देवास संबोधित किया जाने लगा ।
सीनियर देवास की अपेक्षा जूनियर देवास का विकास योजनाबद्ध तरीके से हुआ, लेकिन सीनीयर देवास में सार्वजनिक निर्माण कार्य अधिक हुए , जिन्हें आज भी देखा जा सकता है । स्वतंत्रोत्तर काल में इन दोनों रियासतों का मध्य भारत राज्य में विलीनीकरण हुआ तथा सन् 1956 में राज्य पुनर्गठन के पश्चात् देवास मध्यप्रदेश का एक भाग बन गया ।
भौतिक स्वरूप
देवास मालवा के उपजाऊ पठार पर स्थित है । यह नगर मुम्बई- आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 52 तथा इन्दौर - उज्जैन - भोपाल रेल्वे लाईन पर बसा हुआ है । देवास समुद्र सतह से 541 मीटर ऊँचाई पर 22.96 ° उत्तरी अक्षांश तथा 76.06° पूर्वी देशान्तर रेखा पर स्थित है । मालवा क्षेत्र में यह नगर उज्जैन संभाग के अन्तर्गत आता है यह नगर उज्जैन से लगभग 38.0 कि.मी. एवं इन्दौर से 35.0 कि.मी. दूरी पर स्थित है । हवाई यातयात के लिये इन्दौर का देवी अहिल्या बाई होल्कर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा देवास का निकटतम हवाई अड्डा है , जो कि देवास शहर से लगभग 45.0 कि.मी. की दूरी पर स्थित है ।
यह नगर विंध्य पहाड़ियों के समतल पठार के उत्तरी ढाल पर चामुण्डा पहाड़ी के चारों ओर स्थित है । इस पहाड़ी भाग को छोड़कर नगर का अन्य भू- भाग विशेष रूप से समतल है । नगर में अधिकांश जगह काली मिट्टी पाई जाती है तथ नगर के पूर्व- दक्षिण की ओर मीठा तालाब स्थित है, जो कि नगर में उपलब्ध तालाबों में से एक उपयोगी तालाब है ।
1.1.2 भूमि का प्रकार – क्रम(स्वरूप)
प्रथम कम
काली मिट्टी 1 से 4 मीटर
द्वितीय कम पीली मिट्टी एवं मुरम 4 से 10 मीटर
पत्थर ( बेसाल्ट) 10 मीटर के पश्चात
तृतीय कम
1.1.3 जलवायु, तापमान एवं आद्रता
मौसम के प्रतिदिन बदलने वाले प्रकार को मोटे तौर पर जलवायु कहा जाता है । शरीर विज्ञान की दृष्टि से गरम एवं ठंडी परिस्थितियों की मानव पर होने वाली प्रतिक्रिया जटिल है । मानव शरीर में स्थित उष्मा का संतुलन निम्नलिखित किसी भी एक जलवायु तत्व के कारण प्रभावित हो सकता है ।
3. हवा का तापमान
2. आद्रता,
1. हवा की गति,
देवास नगर मालवा क्षेत्र में स्थित होने के कारण यहां की जलवायु सौम्य है तथा रात्रि सामान्यतः सुखद होती है । यहाँ की जलवायु स्वास्थ्यप्रद होने से सामान्य कार्यकलाप वर्ष भर ठीक प्रकार से सम्पन्न होते रहते है । शीत ऋतु नवम्बर से प्रारंभ होकर फरवरी के अन्त तक रहता है, तदोपरान्त ग्रीष्म ऋतु प्रारंभ होकर जून द्वितीय सप्ताह तक रहता है तथा वर्षा ऋतु जून मध्य से प्रारंभ होकर सितम्बर अन्त तक रहती है । मार्च से नगर का तापमान बढ़ने लगता है, जो मई माह तक बढ़ता है । अधिकतम गर्मी मई माह एवं अधिकतम सर्दी दिसम्बर माह में रहती है । ग्रीष्मकाल में अधिकतम तापमान 450 सेन्टीग्रेड तथा शीतकाल में न्यूनतग तापगान 110 रोन्टीग्रेड तक रहता है ।
6956
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अगस्त 2023
[भाग 1
PlanningArea
DEWAS
Legend
Waterbody
RailwayLine
NationalHighway
1.1REGIONALSETTING
MadhyaPradeshDistrictBoundary
Forest
00 08 Km
CityCentre
Source:SurveyofIndia,Toposheet
40
Landuse&UrbanSurveyDivision RemoteSensingApplicationCentre,MPCST,Bhopal
Dict-Dewe
01020
UTTAR PRADESH
BETUL
HOSANGABAD
VIDISHA
MAHARASHTRA
BHOPAL
GUNA
diraSagar
SHAJAPUR
OMKARESHWAR
BURHANPUR
JHALAWAR
MADHYAPRADESH
DEWAS
INDORE
KOTA
UJJAIN
MANDLESHWAR
PITHAMPUR
KHARGON
JALGOAN
SUKM
DHAR
MANDSAUR
RATLAM
100KM
ALIRAJPUR
DirectorateofTown&CountryPlanningMadhyaPradesh,Bhopal
DAHOD
200K.M
RAJASTHAN
GODHRA
GUJARAT
250K.M 6957
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अगस्त 2023
भाग 1 ]
आर्द्रता- दक्षिण-पश्चिमी मानसून के दिनों में अपेक्षित आद्रता लगभग 90 तक पहुंच जाती है । वर्ष के पश्चात् आद्रता घटने लगती है तथा शीतकाल में वायु सामान्यतः शुष्क रहती है ।
वायु दिशा - देवास नगर में वायु प्रभाव की दिशा ग्रीष्म ऋतु में तथा वर्षाकाल में पश्चिम से चलती है तथा शीतकाल में उत्तर से चलती है ।
1.1.4 प्राकृतिक जल निकास
देवास नगर की भू- संरचना इस प्रकार है कि नगर का प्राकृतिक जल निकास तीन दिशा में हो जाने से सम्पूर्ण क्षेत्र तीन विभिन्न कछारों में विभाजित हो जाता है । नगर में स्थित भूमि का ढाल सूक्ष्म रूप से उत्तर- पश्चिम , उत्तर- पूर्व एवं दक्षिण- पूर्व तीन विभिन्न दिशाओं में होने से दो मेढ़ श्रेणियां बनती है । इसमें से एक श्रेणी बालगढ़ टेकरी से निकलती हुई नगर से नसीराबाद की ओर उत्तर- पश्चिम दिशा में आगे बढ़ती है । जबकि दूसरी श्रेणी शंकरगढ़ टेकरी से निकलती हुई , जेतपुरा ग्राम की ओर मुड़ती हुई उत्तर- पूर्व दिशा में आगे बढ़ती है ।
नगर में दो पहाड़ियां भी स्थित है, इसमें से चामुण्डा पहाड़ी आबादी क्षेत्र में, मुम्बई-आगरा मार्ग पर तथा शंकरगढ़ पहाड़ी नगर के दक्षिण में स्थित है । इन दोनों पहाड़ियों में शंकरगढ़ ऊँची होने के साथ- साथ उसका पूर्व- पश्चिमी एवं दक्षिणी भाग पठारी है । नागदा पहाड़ी नाला, चन्दना नाला, मल्हार नाला, रेवा -बाग नाला तथा मेंढकी नाला आदी नाले इन पहाड़ियों से निकलते हुए प्रथमतः उत्तरी दिशा में बहते है तथा बाद में पश्चिम दिशा से होते हुए क्षिप्रा नदी में मिलते है ।
अन्य नाले इन्दौर- भोपाल मार्ग के उत्तरी भाग से निकलते हैं तथा पश्चिम दिशा से बहते हुए छोटी कालीसिंध नदी में मिलते है । क्षेत्र का पूरा बरसाती पानी इन नालों के जरिये तीन विभिन्न दिशाओं से बहता है । नगर का विकसित क्षेत्र मुख्यतः चामुण्डा पहाड़ी के दक्षिणी ढाल पर स्थित है और इस पूरे विकसित क्षेत्र का ढाल दक्षिण दिशा में है ।
1.1.5 अर्थव्यवस्था
विगत वर्षों में देवास आधुनिक औद्योगिकी के क्षेत्र में प्रगति पर है । औद्योगिकी में वृद्धि के कारण देवास जिले के निवासियों को अधिक नौकरियां उपलब्ध हुई । इस समय पारम्परिक हस्तकला जैसे मोजड़ी, कार्पेट , चमड़ें का काम जैसे बेग लेडिस पर्स जुते कोट आदि अर्थ व्यवस्था को अच्छे मुकाम पर पहुंचने में सहायक रहे । कृषि के क्षेत्र में गेहु एवं सोयाबीन भी अर्थव्यवस्था को सुधारने में सहायक है सोयाबीन के अच्छे उत्पादन के कारण तेल निकालने की फेक्ट्रीज भी विस्थापित हुई । भारतीय अर्थव्यवस्था को सुधारने में देवास बैक नोट प्रेस का भी बडा योगदान है ।
1.2 क्षेत्रीय परिदृश्य
इन्दौर प्रादेशिक क्षेत्र के अंतर्गत देवास एक तेजी से बढ़ता हुआ औद्योगिक केन्द्र है । देवास के आसपास स्थित क्षेत्रों की आबादी को समाहित करने था इन्दौर नगर के लिये काऊंटर मेगनेट का कार्य करने के लिये देवास में उचित संसाधन उपलब्ध हैं । क्षेत्रीय संदर्भ में देवास के लिये इसके आसपास स्थित क्षेत्र में कृषि, वन, खनन आदि का उत्पादन भी महत्वपूर्ण है । साथ ही यह नगर राष्ट्रीय राजमार्ग ग्रीड से जुड़ा होने के कारण भी इसका एक विशिष्ट महत्व है । यह नगर इन्दौर एवं उज्जैन नगरों से लगभग समान दूरी पर स्थित है । औद्योगिक केन्द्र होने के कारण यहां पर रोजगार के पर्याप्त अवसर उपलब्ध होने से तथा इन्दौर से देवास तक सीक्स लेन मार्ग निर्मित होने के कारण भी इन्दौर की जनसंख्या का दबान देनास की ओर आकर्षित होगा , इससे आगामी दशक में देवास का विकास तीव्र 6958
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अगस्त 2023
भाग 1
गति से होने की संभावना है । राष्ट्रीय आवास नीति में भी " बैलेन्स सेटलमेंट " पद्धति को बढ़ावा दिया गया है एवं इस हेतु काऊन्टर मेगनेट नगरों में अच्छी आधारभूत सुविधाऐं देने का प्रावधान किया गया है, ताकि मेट्रो नगर के विकास के दबाव को कम किया जा सके । भारत सरकार द्वारा देवास शहर को नॉन-अटेन्टमेंट सिटी (वायु प्रदुषण रहित) भी घोषित किया गया है, देवास नगर रेल मार्ग द्वारा भी दिल्ली, मुम्बई , इन्दौर, भोपाल , कोलकाता, मद्रास, जयपुर एवं अहमदाबाद आदि नगरों से जुड़ा हुआ है । यह नगर ए.बी. रोड़ राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 52 देश के विभिन्न राज्यों एवं प्रदेश के विभिन्न जिलों को जोड़ता है ।
देवास नगर से होकर एन.एच.- 86 जो सीधे भोपाल को जोडता है, एन.एच-52 एबी रोड मुम्बई आगरा को जोडता है , एन.एच.-752 डी उज्जैन जिले को जोडता है , एस.एच. - 10 (2) नेवरी रोड़ एवं एस.एच.- 10 (7) विजयागंज मण्डी रोड को जोडता है । इस प्रकार देवास नगर से तीन एन. एच. एवं दो एस.एच गुजरते है ।
इन्दौर औद्योगिक परिक्षेत्र में देवास , इन्दौर, उज्जैन, रतलाम, धार, झाबुआ, अलिराजपुर, मन्दसौर एवं नीमच जिले सम्मिलित है । इस प्रकार इन 8 जिलों की 57 तहसीलों के संदर्भ में सस्पर्शी क्षेत्रों के प्रभाव का अध्ययन किया गया है ।
परिक्षेत्र में उपलब्ध नैसर्गिक संसाधन एवं अधोसंरचना हेतु विस्तृत अध्ययन, सुदूर संवेदन तकनीकि एवं भौगोलिक सूचना प्रणाली के माध्यम से किया गया है । इन्दौर परिक्षेत्र का फैलाव मानचित्र 1.2 में दर्शाया गया है जिसका कुल क्षेत्रफल लगभग 51.80 वर्गकिमी . है ।
नगर से अन्य प्रमुख नगरों की दूरी
सारणी 1 - सा-1 क्रमांक
समीपस्थ नगर
दूरी (कि.मी.) 1
2
3 1
38
उज्जैन (संभागीय मुख्यालय)
2 इन्दौर 40 3 भोपाल 155 4 सीहोर 115 5 आष्टा 75 6 शाजापुर 64 7 ब्यावरा 150 8 नागदा 100 9 रतलाम 141 10 मन्दसौर 192 11 नीमच 246 12 धार 110
6959
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अगस्त 2023
भाग 1 ]
A
PlanningArea
DEWAS
Legend
URBANSETTLEMENTS
Waterbudy
PlanningArea
MadhyaPradeshTehsilBoundary
RailwayLine
MadhyaPradeshDistrictBoundary
Ferest
NationalHighway
BuiltupArea
Bypass
60 80 Km
MajorDistrictRoad
StateHighway
CityCentre
Source:SurveyofIndia,Toposheet
1.2INDOREAGROINDUSTRIESREGION
40
UrbanSettlements(TehsilWise)
Landuse&UrbanSurveyDivision RemoteSensingApplicationCentre,MPCST,Bhopal
Scale
District-Dewas
01020
ToAgra
MADHYAPRADESH
ToBhopal
ToRamganjMandi
DirectorateofTown&CountryPlanningMadhyaPradesh,Bhopal
-ToNimbahera
ToPratapgarh
ToBaswara
RAJASTHAN
MAHARASHTRA
GUJARAT
ToDahod 6960
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अगस्त 2023
13
झाबुआ
14
[भाग 1
195
250
अलीराजपुर
15
27
टोंक खुर्द
41
हाटपीपल्या
16
17 बागली 57 18 कन्नौद 96 19 सतवास 105 20 खातेगांव 142 21 131
सोनकच्छ
1969
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अगस्त 2023
भाग 1 ]
4239
17132
24881
48135
31851
35839
67196
31717
26252
42385
31920
20198
58747
85899
23413
47051
27051
7423
F
59509
9972
22050
50509
41701
30673
4437029968
64244
23705
683621198/26
162805
499
M
सारणी1-सा-2
98644
39182
4015466386
7518939350
78558152797
47118
74338
WORKPATICIPATION
T
17668
24789
62808111894
3415573552
4205181892
296637227240555
246035696932088
525631072176728539932
23097
110734106420866
1837957724
37313938645282841036
33583
22092569683415222816
6937313831479567
50034111295
28499605473337727170
52119221035114484106551
146727212666145470
248704133587
F
33422
53228 27604
6375742009
48719
4763929031
90061
55440
16406
42805
82053
25437
58073
69432
1805111941
962787795759882347
31251253
M
197:97174
LiteratesPopulation
45272
58211
54350
78382 597693624423525456772868016997
76670
87383
27479
8774154158
29992
152869
100124
5899236900
134616
121551
12596475930
169935100562
T
550 628
2265
7586
4715
225
452071304
43616212937526
6331
3497
87543 8258
3441
480031758546
10091346972200245
4794843816
5002492753
105766143863
41793
41148 38074
F
606 668
2352
4532
4931 6154
3671
256
4664
3702
86561 8565
52329
142720
4312642438
48531
41528 38377 41313
51439
193968197460
M
STPopulation
4617
9646
1156
8893
7168
481
1296
7143
9184
15740
96479
2066010569
85564
174104
83106
16823
82676 76451
286583
101463
T
742
8701 2659
2262
5662
8441
7706
257
11531416017035471247
1868
20885133246993
26222
25796210782107336103446330761
12984
51409
29012
11376
21317
10895
11867
11668
F
2724
2309
747
5688
302
1145
9162
1921
7870
8580
13743
21894
1054410241
1327012338
26725
21596 27719
12247
1042510392391428
30148
12234
11451
11910
M
SCPopulation
4571
5383
2298
3789
559
1489
11350
17863
43211
53515
52947
26727
22346
17021
20785
20817
23578 24101
23623
379348195613183735100332
T
4291
8622
256087297
6555
9068
6820
34460
9889
9303
19652
8225
9121
8059
10266
1314715576
16426
1552242481
45761
1835459160
15974
44370
139703
16022
F
9470
इन्दौरपरिक्षेत्रमेंतहसीलोंकाविवरण
7968
9696
36105
7054
7453
20218
9730
8875
17075
8574
9485
17007
11339
14253
16894
19804
45115
17761
M
45798870
39870
70565
33501
18764 14273
1059520484
13609
304451535315092
18606
32981
65904344773142710565854249
5015495915
17100
21605 19033
89485
16633
ChildPopulation(0-6)
T
35991
96045
6894618092
48591
161521
45664
2740090287
95674
73511
78374
55036
39929
276856
119227
F
36838
95359
93372
5543654136
6883366348
40361
45437
71944
5753256710
161683
77786
123843 56934
261043244905
M
Population
72829
323204 191404
140890
80290
9931350722
243070
15604677672
135181
106612549345167815265
91101
578423301567
109572
183659
1388617080868053
505948
22644011482511161533783
111970
26957313768513188838158
114242
238951112410791148432295716156013
446494221746224748
151297
22810111709811100332416
19515399479
T
Dharampuri
Gandhwani
Badnawar
Hatpiplya
Badnagar
Depalpur
Bhanpura
Ghatiya
Indore
Garoth
Daloda
Bhavra
Alirajpur
Hatod
Jiran
Dhar
Bajna
Dahi
Bagli
Alot
24
23Jhabua
25Jobat
22Jawad
18
20
19
12Dewas
16
21Jaora
9
3
13
15
17
14
11
4
10
5
2
6 7
1
8
S.No.Name [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अगस्त 2023
6962
41680
25306
31048
67119
25232
33492
27200
32192
33382
43917
2662818068
7251654600
40860
40510
7174335528
56005
9776959339
6602034366
3033729454
6066048761
47237
8631271888
8262364128
7551153400
7881262791
3258923562
59593
44696
6285637550
24399115689187100
8123237
460669848556805
404748240548913
5394512711116
21532539863175922227
18544
11136440282246021568
57561100386
214516634735299
47981
2732268060
27240
4984314821981100
21593570743140225672
68615107271
3281472702
3649480619
21910858334402041813
52599109421
44224103510
58914141603
354521293556681362542
1416259791
58269158200
63599146751
51883128911
157884
2333856151
19967115171710346448253
87480
36011
44668
44576
36428
71128
29877
31571
50084
56385
85213
96389
72335
80353
35366
57241
65438
79879
35062
85959
53022
57543
48421
3665222490
71908
58021
82898
91837
120316
141425
10334162867
365342207458
93735
132478
109662 137842 15315494240
13699578726
66
211
372
1109
1137117194
3353
4684
938
322222716313166495499157108
9791
5612165004
2616
1940142774
89314130196
2573571898
391222773516599
54889
93048
3281
10135
9449
7678957276
9664215513291533
42477235883136212
1879858400
22657
116012
03
55
27
0044
1217
3419 980
1180
4961
2116
55466
3400
6096
2752
5752555949
3493
27176
38713
10519
92524 5132250521
77836
10092
44733
97381
23971
1004
114821
19480
438 969
827
6772
2289
2354
4056
9645
1918
6622
6774
19835
20654
52911
77835
87210
5368
46628
113474 110355
38278
154625
194023
230833
3567
606
5864
1148101843
548918085691542
1216
25774
11842
11741
2591185572
17711
23113 7714
9552
12433 33365
6499
18889
24420 1794911708
1658619541
26290
23746
13040 35215
31947
21817
596
1884
2626
6069
3306
1207211543
5559
1158
1238
9962
4004238011
12709
18422
12477
23904
12734
27016
7881
34406
16788
33201
7046
25415 18693
14281
24124
36849
21890
1202
2306
3773
5217
23615
52790
24218
67771
47017
17873
5304426754
25167
33374
49835
65148
19514
13545 27321
11931933
1899
7347
245518615
6028 7479 1679078053
8837
8502
1196736133
12781 11567
13445
35408
20402
1380136642
21021
8773
17599
1936672064
175312454
14223
21837
1105347870
1189
7957
9268
8088
6641
8786
9499
14886
18573
13720
271472486511048
22164
1228511562
38020
9532
286442723815595
22034
15019
1671715609
131551257043707
18699
11832
15778 20784
18901
2636624278
17883
28331
52012
18336 73428
23847
26501
17288
36298
4547923642
28820
30001
55882
40150
25725
35365363
839882473012831
704942403412467
68206
56778
4319112669
120562
42278
96153
7932822885
5458818305
126461
45197
6440361445
88320
537165157215304
57960
75595
126737
81942
57799
101682
88388
8417141893
172308
247299
105288
197835
18981496876929382496813001
106988546865230215567
13836270156
146089 125848
114738
296513150680145833
23280011667011613043185
555259282488272771
1349596788067079
23799612137811661832326
239519124506115013
308188155669152519
171944869138503136432
33638817139416499442436
36193718904617289150644
161270
267541135649131892
322282161408160874
112387 1914359949091945
Meghnagar
Suwasara Malhargarh203923102926100997
Khacharod
Mandsaur
Sardarpur
Petlawad
Mahidpur259299132838
Sonkatch
Neemuch
Khategaon
Sitamau
Ranapur
Tarana
Kannod
Piploda
Manasa
Ratlam Sailana Satwas
Singoli
Sawer
Mhow
Nagda
Rawti
Kukshi
Tal
54
53
52
49
51
48Shamgarh
46
45
42 43
50
41
47
39
36
40
44
38
37
29
31
34 35
30
32
28
26 27
33Manawar 6963
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 अगस्त 2023
भाग 1 ]
41584
45761
3916029891
40661152541475
6607590
2396687345
3065269051
36584
49562
80214
60550
828396748410073442960
752
540747860926672321188625571018842067290
81238
827
19196571897121
1579 110915684
16319581957
3816778
1043 15886
1024
16753
2067
32639
8613
18255
9506
3784084019585
6508418119
68699
9179790565
6725663449013276658194042292396481583638097777386
182362
133783
1438866373553107033353214520111126661032335210965310780721031581
TOTAL
Thandla
Ujjain
TonkKhurd
55 56 57 6964
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अगस्त 2023
[भाग 1
1.2.1 जनसंख्या लिंगानुपात
देवास के संदर्भ में इन्दौर परिक्षेत्र में 8 जिलों की 57 तहसीलों के लिंगानुपात का अध्ययन किया गया । अलीराजपुर , रेवती, गंधवानी तहसीलों में सबसे अधिक 990 प्रति हजार पुरुष लिंगानुपात है सबसे कम महु, धार, नीमच 925 प्रतिहजार पुरूष लिंगानुपात है । जिसका विवरण मानचित्र 1.3 में दर्शाया गया है
1.2.2 शिशु जनसंख्या
देवास के संदर्भ में इन्दौर परिक्षेत्र में 8 जिलों की 57 तहसीलों के लिंगानुपात का अध्ययन किया गया । तहसील वार विश्लेषण से यह ज्ञात होता है कि औसतन शिशु जनसंख्या अधिकतम झाबुआ, बजना, मैघनगर में 16 प्रतिशत से अधिक है तथा न्युनतम 12 प्रतिशत से कम नीमच , जीरन, उज्जैन में है । जिसका विवरण मानचित्र 1.4 में दर्शाया गया है
1.2.3 शिशु लिंगानुपात
इन्दौर परिक्षेत्र में शिशु लिंगानुपात 960 बालिका प्रति हजार बालक है, सबसे अधिक लिंगानुपात 983 अलिराजपुर तहसील में है एवं सबसे कम लिंगानुपात 895 इन्दौर तहसील में है यह भविष्य की एक गंभीर समस्या का विषय है । जिस पर ध्यान दिया जाना अति आवश्यक है । जिसका विवरण मानचित्र 1.5 में दर्शाया गया है
1.2.4 अनुसूचित जाति एवं जनजाति जनसंख्या
इन्दौर परिक्षेत्र में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या अधिकतम जनसंख्या 95 प्रतिशत बजाना तहसील जिला रतलाम में है एवं न्यूनतम जनसंख्या 17 प्रतिशत मन्दसौर तहसील में है । जिसका विवरण मानचित्र 1.6 में दर्शाया गया है
1.2.5 साक्षरता
साक्षरता किसी भी क्षेत्र की सामाजिक आर्थिक प्रगति एक मूल्यांकन सूचक है । जनगणना वर्ष 2011 के आधार पर भारत वर्ष की साक्षरता दर 72.98 प्रतिशत है , पुरूष एवं महिला के आधार पर पुरूष साक्षरता दर 80.90 प्रतिशत तथा महिला साक्षरता दर 64.63 प्रतिशत है । मध्यप्रदेश में साक्षरता दर 70.6 प्रतिशत है , पुरुषसाक्षरता दर 80.5 प्रतिशत है एवं महिला साक्षरता दर 60.00 प्रतिशत है । इन्दौर परिक्षेत्र में सबसे अधिक इन्दौर एवं उज्जैन तहसील में साक्षरता दर 70 प्रतिशत है, जिसमें पुरुष की साक्षरता दर 33.64 प्रतिशत है एवं महिला की साक्षरता दर 23.92 प्रतिशत है एवं सबसे कम साक्षरता पेटलावद, सौलाना, दाही, गंधवानी, बाजना मेघनगर, थांदला, झाबुआ जोबट , अलिराजपुर तहसील में जो 40 प्रतिशत से कम है । जिसका विवरण मानचित्र 1.7 में दर्शाया गया है ।
भाग 1]
6965
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अगस्त 2023
1.2.6 कार्यशील जनसंख्या
इन्दौर परिक्षेत्र में कार्यशील जनसंख्या 6607590 है जिससे यह ज्ञात होता है कि तहसीलों में विभिन्न कार्यकलापों एवं व्यवसायों में कितने व्यक्ति कार्यशील हैं । तहसीलों में कार्य सहभागिता प्रतिशत 45.92 प्रतिशत है, जो नगर की आर्थिक स्थिति को दर्शाता है । सबसे अधिक कार्यशील सहभागिता पेटलावद में 55 प्रतिशत है तथा सबसे न्यूनतम कार्यशील सहभागीता 36 प्रतिशत इन्दौर तहसील में है जिसका विवरण मानचित्र 1.8 में दर्शाया गया है ।
1.2.7 जनसंख्या घनत्व
इन्दौर परिक्षेत्र का सकल घनत्व 179 व्यक्ति प्रति हेक्टेयर है । जनसंख्या घनत्व के तुलनात्मक अध्ययन से यह स्पष्ट है कि पुराने शहर एवं बाहरी आबादी में, घनत्व के संदर्भ में काफी अंतर है । इन्दौर तहसील में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व 27 व्यक्ति प्रति हेक्टेयर है । उज्जैन तहसील द्वितीय क्रम पर है यहां जनसंख्या घनत्व 7 व्यक्ति प्रति हेक्टेयर है तथा सबसे कम जनसंख्या का घनत्व सिंगोली तहसील जिला नीमच में 1 प्रतिशत व्यक्ति प्रति हेक्टेयर है । जिसका विवरण मानचित्र 1.9 में दर्शाया गया है ।
जनसंख्या घनत्व
सारणी 1 -सा-3
तहसीलो का कुल क्षेत्र हेक्टेयर में
वार्ड क्रमांक
तहसीलों का नाम
जनसंख्या
जनसंख्या घनत्व
जे.आई.एस के
अनुसार
जनगणना 2011 के अनुसार
1 2 3 4 5 6 1 Alirajpur 221648.87 221649 446494 2.014 2 Alot 43448.33 43448 111970 2.577 3 Badnagar 109367.33 109367 269573 2.465 4 Badnawar 115380.2 115380 226440 1.963 5 Bagli 156122.77 156123 195153 1.250 6 Bajna 17907.81 17908 80290 4.484 7 Bhanpura 102699.44 102699 151297 1.473 8 Bhavra 34778.85 34779 91101 2.619 9 Dahi 46859.37 46859 114242 2.438 10 Daloda 31863.75 31864 109572 3.439 11 Depalpur 80515.71 80516 228101 2.833 12 Dewas 101568.59 101569 505948 4.981 13 Dhar 196299.36 196299 578423 2.947 14 Dharampuri 42105.18 42105 183659 4.362 15 Gandhwani 69768.53 69769 156046 2.237 16 Garoth 61621.65 61622 135181 2.194 17 Ghatiya 72857.09 72857 138861 1.906
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अगस्त 2023
9969
Dewst
PlanningArea
Low
High
Legend
DEWAS SEXRATIO
Waterbody
925-940
960-970
980-990 950-960
940-950
970-980
Source:CensusofIndia,2011.
PlanningArea
MadhyaPradeshDistrictBoundary
MadhyaPradeshTehsilBoundary
6080 Km
Nationalllighway
RailwayLine
Forest
Bypass
MajorDistrictRoad
StateHighway
<925
>990
1.3INDOREAGROINDUSTRIESREGION
Landuse&UrbanSurveyDivision RemoteSensingApplicationCentre,MPCST,Bhopal SexRatio(Femalesper1000MaleTehsilWise)
Scale
District-Dewas
0102040
MADHYAPRADESH
ToBhopa
ToRamganjMandi
oMumbai
ToNimbahera
ToPratapgarh
ToBaswara
DirectorateofTown&CountryPlanningMadhyaPradesh,Bhopal
MAHARASHTRA
RAJASTHAN
ToDahod
GUJARAT मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अगस्त 2023
6967 भाग 1]
A
Dawes
PlanningArea
Low
High
Legend
DEWAS CHILDPOPULATION(0-6)
15-16
12-13
Waterbody
13-14
14-15
RailwayLine
PlanningArea
NationalHighway
MadhyaPradeshTehsilBoundary
MadhyaPradeshDistrictBoundary
Forest
Source:CensusofIndia.2011
Bypass
6080 Km
MajorDistrictRoad
<12
>16
StateHighway
1.4INDOREAGROINDUSTRIESREGION
ChildPopulation0-6(PercentTehsilWise)
Landuse&UrbanSurveyDivision RemoteSensingApplicationCentre,MPCST,Bhopal
Scale
DistrictDewas
0102040
MADHYAPRADESH
ToBhopal
ToRamganjMandi
ToMurr
ToNimbahera
ToPratapgarh
ToBaswara
DirectorateofTown&CountryPlanningMadhyaPradesh,Bhopal
RAJASTHAN
MAHARASHTRA
ToDahod
GUJARAT [भाग 1 6968
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अगस्त 2023
A
Dewas
PlanningArea
Low
High
Legend
DEWAS
920-940
940-960
900-920
CHILDSEXRATIO(0-6)
Waterbody
PlanningArea
Source:CensusofIndia,2011
RailwayLine
MadhyaPradeshDistrictBoundary
NationalHighway
Forest MadhyaPradeshTehsilBoundary
6080 Km
Bypass
MajorDistrictRoad
StateHighway
<900
>960
1.5INDOREAGROINDUSTRIESREGION
ChildSexRatio(Femalesper1000MaleTehsilWise)
Landuse&UrbanSurveyDivision RemoteSensingApplicationCentre,MPCST,Bhopal
Scale
DistrictDewas
0102040
MADHYAPRADESH
ToBhopal
ToRamganjMandi
bal-
ToNimbahera
ToPratapgarh
ToBaswara
کرنا DirectorateofTown&CountryPlanningMadhyaPradesh,Bhopal
MAHARASHTRA RAJASTHAN
ToDahod
GUJARAT 6969 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अगस्त 2023
A
Dewas
PlanningArea
Low
High
DEWAS
Legend
SC/STPOPULATION
20-30
Waterbody
40-50
50-60 30-40
PlanningArea
HallwayLine
Bypass
NationalHighway
MadhyaPradeshDistrictBoundary
MadhyaPradeshTehsilBoundary
8080 Km
Forest
Source:CensusofIndia,2011
MajorDistrictRoad
<20
StateHighway
>60
1.8INDOREAGROINDUSTRIESREGION
SC/STPopulation(PercentTehsilWise)
Landuse&UrbanSurveyDivision RemoteSensingApplicationCentre.MPCST,Bhopal
Scala
District-Dewas
01020 40
MADHYAPRADESH
ToBhopal
WAS
ToRamganjMandi
ToNimbahera
ToPratapgarh
ToBaswara
DirectorateofTown&CountryPlanning,MadhyaPradesh,Bhopal
MAHARASHTRA RAJASTHAN
ToDahod
GUJARAT भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अगस्त 2023
6970
Dewis
PlanningArea
Low
High
DEWAS LITERACY
Legend
Km
80
Waterbody
Source:CensusofIndia,2011
PlanningArea
60
40-50
50-60
60-70
RailwayLine
MadhyaPradeshDistrictBoundary
MadhyaPradeshTehsilBoundary
Forest
NationalHighway
Bypass
MajorDistrictRoad
StateHighway
<40
>70
1.7INDOREAGROINDUSTRIESREGION
Literacy(PercentTehsilWiseTehsilWine)
Landuse&UrbanSurveyDivision RemoteSensingApplicationCentre,MPCST,Bhopal
Scale District-Dewas
01020 40
MADHYAPRADESH
ToBhopal
ToRamganjMandi
ToNimbahera
ToPratapgarh
ToBaswara
DirectorateofTown&CountryPlanning,MadhyaPradesh,Bhopal
MAHARASHTRA
RAJASTHAN
ToDahod
GUJARAT 6971
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अगस्त 2023
भाग 1 ]
A
Dewas
PlanningArsa
Low
High
DEWAS
Legend
WORKPARTICIPATION
Waterbody
40-45
PlanningArea
45-50
50-55
Source:CensusofIndia,2011
RailwayLine
6080 Km
Forest
MadhyaPradeshDistrictBoundary
MadhyaPradeshTehsilBoundary
NationalHighway
Bypass
MajorDistrictRoud
<40
StateHighway
>55
1.8INDOREAGROINDUSTRIESREGION
WorkParticipationRate(PercentTehsilWise)
Landuse&UrbanSurveyDivision RemoteSensingApplicationCentre,MPCST,Bhopal
Scale
District-Dewas
01020 40
MADHYAPRADESH
ToBhopa
ToRamganjMandi
ToNimbahera
ToPratapgarh
ToBaswara
DirectorateofTown&CountryPlanningMadhyaPradesh,Bhopal
MAHARASHTRA
RAJASTHAN
ToDahod
GUJARAT 6972
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अगस्त 2023
[भाग 1
A
Dewas
PlanningArea
Low
High
Legend
DEWAS
POPULATIONDENSITY
Waterbody
PlanningArea
RailwayLine
NationalHighway
5-7
2-3
Forest
MadhyaPradeshDistrictBoundary
4-5
MadhyaPradeshTehsilBoundary
6080 Km
Source:CensusofIndia,2011 3-4
Bypass
MajorDistrictRoad
<2
>7
StateHighway
1.9INDOREAGROINDUSTRIESREGION
PopulationDensity(Person/HectareTehsilWise)
Landuse&UrbanSurveyDivision RemoteSensingApplicationCentre,MPCST,Bhopal
Scale
District-Dewas
01020 40
MADHYAPRADESH
ToBhopal
RamganjMandi
ToNimbahera
ToPratapgarh
ToBaswara
DirectorateofTown&CountryPlanningMadhyaPradesh,Bhopal
MAHARASHTRA RAJASTHAN
ToDahod
GUJARAT 6973
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 अगस्त 2023
भाग 1 ]
18 Hatod 54214.47 54214 99313 1.832
19 Hatpiplya 37174.23 37174 106612 2.868
20 Indore 86391.02 86391 2389511 27.659
21 Jaora 74183.95 74184 243070 3.277
22 Jawad 62122.34 62122 140890 2.268
23 Jhabua 102825.56 102826 323204 3.143
24 Jiran 26838.4 26838 72829 2.714
25 Jobat 77769.36 77769 191404 2.461
26 Kannod 73672.16 73672 112387 1.526
27 Khacharod 59369.34 59369 161270 2.716
28 Khategaon 106252.52 106253 191435 1.802
29 Kukshi 120862.17 120862 322282 2.667
30 Mahidpur 111127.73 111128 259299 2.333
31 Malhargarh 72475.18 72475 203923 2.814
32 Manasa 174329.3 174329 267541 1.535
33 Manawar 92114.64 92115 308188 3.346
34 Mandsaur 101978.64 101979 336388 3.299
35 Meghnagar 44932.33 44932 171944 3.827
36 Mhow 115378.16 115378 361937 3.137
37 Nagda 62588.85 62589 237996 3.803
38 Neemuch 76152.27 76152 239519 3.145
39 Petlawad 88339.01 88339 232800 2.635
40 Piploda 61378.03 61378 138362 2.254
41 Ranapur 42938.05 42938 114738 2.672
42 Ratlam 132117.89 132118 555259 4.203
43 Rawti 48731.77 48732 84171 1.727
44 Sailana 51275.31 51275 134959 2.632
45 Sardarpur 133413.55 133414 296513 2.223
46 Satwas 93593.14 93593 146089 1.561
47 Sawer 54871.34 54871 197835 3.605
48 Shamgarh 42236.35 42236 125848 2.980
49 Singoli 91615.82 91616 105288 1.149
50 Sitamau 72913.64 72914 189814 2.603
51 Sonkatch 67932.07 67932 172308 2.536
52 Suwasara 69777.04 69777 88388 1.267
53 Tal 57052.53 57053 106988 1.875
54 Tarana 107796.72 107797 247299 2.294
55 Thandla 66121.43 66121 182362 2.758
56 Tonk Khurd 64752.17 64752 133783 2.066
57 Ujjain 87539.42 87539 672566 7.683
TOTAL 4671960.73 4671959 14388663 179.075
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 अगस्त 2023
6974
1.2.8 मृदा
[भाग 1
संपूर्ण परिक्षेत्र की मिट्टी के प्रकार का मानचित्र तैयार करने हेतु "भारतीय मृदा और भूमि उपयोग सर्वेक्षण विभाग " Soil & Land use Survey of India (SLUSI ) जो मृदा के सर्वेक्षण का कार्य करती है, से जानकारी प्राप्त की गई है । उक्त मानचित्र तैयार करने में सुदूर संवेदन प्रणाली एवं मृदा प्रोफाईल विश्लेषण के आधार पर मिट्टी की उपयोगिता निर्धारित की गई है । मृदा के विभिन्न घटकों के आधार पर भूमि का कटाव , मिट्टी की बनावट तथा मिट्टी की गहराई के मानचित्र तैयार किये गये हैं । मृदा विश्लेषण सारणी 1 - सा-4 में दर्शित है । जिसका विवरण मानचित्र 1.10 में दर्शाया गया है
मृदाविश्लेषण
SOIL सारणी 1 -सा-4
Area(ha)
Soil Texture Class
S.No.
1
Clayey
2
ClayeySkeletal
3
CoarseLoamy
4
Fine
5
FineLoamy
6
FineSilty
7
Laomy
8
LoamySkeletal
9
VeryFine
Total
1.2.9 भू-आकृति विज्ञान (जिओमॉर्फोलॉजी) उपखण्ड 952295.3
171136
130842.9
1588381
244126.1
2250.17
1023209
315153.8
6910.14
4434305
सम्पूर्ण परिक्षेत्र को भू- आकृति की दृष्टि से 46 भागों में विभाजित किया गया है, जिसकी जानकारी सारणी क्रमांक 1 - सा-5 में दर्शायी गयी है । जिसका विवरण मानचित्र 1.11 में दर्शाया गया है
भू-आकृति विज्ञान उपखण्ड एवं क्षेत्रफल
GEOMORPHOLOGY
S.No.
सारणी 1 -सा-5
Area(ha)
Geomorphology Class
1 Abandoned Quarry
2 ActiveQuarry
3 Antiformal Hill
4
Bench
5
Butte
6
Channel Bar
7
Channel Island
8
Cuesta
9 Dam and Reservior
10 Dam and Reservoir
11 Denudational Origin - Low Dissected Hills and Valleys
377.27
658.12
0.3
2515.16
1430.72
20
443.09
8069.69
5161.95
29340.91
557.29 6975
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अगस्त 2023
भाग 1 ]
PlanningArea
SOIL
DEWAS
Legend
CoarseLoumy
Waterbody
PlanningArea
RailwayLine
6080 Km
BullupAren
Forest
MadhyaPradeshDistrictBoundary
MadhyaPradeshTehsilBoundary
Laomy
ClayeySkeletal
LoamySkeletal
Bypass
Clayey
MajorDistrictRoad
Fine
VeryFine
FineSilty
FineLoamy
-StateHighway
1.10INDOREAGROINDUSTRIESREGION
Source:SoilandLanduseSurveyofIndia
-NationalHighway
SoilTexture
Landuse&UrbanSurveyDivision RemoteSensingApplicationCentre,MPCST,Bhopal
trict-Dewas
Scale 01020 40
MADHYAPRADESH
ToBhopal
ToRamganjMandi
ToNimbahera
ToPratapgarh
ToBaswara
DirectorateofTown&CountryPlanningMadhyaPradesh,Bhopal
MAHARASHTRA
RAJASTHAN
ToDahod
GUJARAT 6976
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अगस्त 2023
[भाग 1
A
Dewas
PlanningArea
GEOMORPHOLOGY
DEWAS
Legend
60 80 Km
Geomorphology
1.11INDOREAGROINDUSTRIESREGION
Landuse&UrbanSurveyDivision RemoteSensingApplicationCentre,MPCST,Bhopal
Source:NationalGeomorphologicalMappingProjectNRSC,ISRO-2010 &LimitedFelldSurvey
District-Dewe
Scale 0102040
MADHYAPRADESH
ToBhopal
ToRamganjMandi
ToNimbahera
ToPratapgarh
ToBaswara
DirectorateofTown&CountryPlanningMadhyaPradesh,Bhopal
MAHARASHTRA RAJASTHAN
ToDahod
GUJARAT 6977
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अगस्त 2023
भाग 1 ]
12 20672.28
Denudational Origin - Moderately Dissected Hills and Valleys
13 Denudational Origin - Pediment-Pediplain Complex 1433.42
14 Denudational Origin - Piedmont Slope 97.7
15 Dyke/ Sill Ridge 2839.58
16 Fluvial Origin - Active Flood Plain 199.05
17 Fluvial Origin- Older Alluvial Plain 22948.47
18 FluvialOrigin- Younger Alluvial Plain 5012.62
19 Gillied Tract 4500.01
20 Gorge 558.66
21 Gullied Land 55663.86
22 Hill 1368.86
23 Homocline 169460.6
24 Lateral Bar 472.55
25 Meander Scar 96.26
26 Mesa 6714.58
27 Pediment 492018
28 Pediment-Corestone - Tor Composite 161658.5
29 Pediplain 2670770
30 Plateau Remnant 364666.3
31 Plateau Top 15592.84
32 Residual Hill 644.06
33 Residual Mound 234.8
34 Ridge 3489.74
35 Rolling Plain 80814.72
36 Scarp 36213.23
37 StrikeRidge 299.45
38 Structural Origin - Highly Dissected Lower Plateau 82483.34
39 Structural Origin - Highly Dissected Upper Plateau 2940.62
40 Structural Origin - Low Dissected Hills and Valleys 47265.47
41 Structural Origin - Low Dissected Lower Plateau 28721.32
42 Structural Origin - Moderately Dissected Hills and Valleys 55556.76
43 Structural Origin - Moderately Dissected Lower Plateau 188813.8
44 Structural Origin - Moderately Dissected Upper Plateau 5180.23
45 Valley 3002.7
46 WaterBodies 69998.45
Total 4650978
6978
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अगस्त 2023
1.2.10 भूमि अवक्रमण ( Land Degradation )
सम्पूर्ण परिक्षेत्र के अंतर्गत भूमि का अवक्रमण संबंधी जानकारी निम्न सारणी 1 - सा -6 में दर्शायी गई है । जिसका विवरण मानचित्र 1.12 में दर्शाया गया है ।
भूमि अवक्रमण ( Land Degradation )
LAND DEGRADATION
S.No.
सारणी 1 - सा-6
Area(ha)
Land Degradation Class
1 Barren rocky/ Stony waste
2 Mining - Surface/ opencast mines
3 Miscellaneous- Riverine sands / sea ingress areas
4
Saline- Slight
5
Water erosion - Gullies
6 Water erosion - Ravines - Moderately deep to deep
7
Water erosion - Ravines - Shallow
8
Water erosion - Rills
9
Water erosion - Sheet - Moderate
10 Water erosion - Sheet - Severe
11 Water erosion - Sheet - Slight
Total
1.2.11 चटटानों की रचना ( LITHOLOGY ) 69505.64
3242.42
391.46
252.56
311078.4
389.52
32556.54
55766.57
305799.2
298218.4
3764.4
1080965
लिथोलोजि में भू विज्ञान की शाखा जो चटटानों का अध्ययन किया जाता है । उत्पत्ति और निर्माण, खनिज संरचना और वर्गीकरण चटटानों की सामान्य भौतिक विशेषताओं का अध्ययन सम्पूर्ण परिक्षेत्र के संदर्भ में किया गया है जिसका विवरण मानचित्र 1.13 में दर्शाया गया है
चटटानों की रचना ( LITHOLOGY)
LITHOLOGY
S.No.
सारणी 1 -सा-7
Area( ha)
LithologyClass
1 Alluvium - Gravel dominant 3131.69
2 Alluvium - sand / silt dominant 49628.28
3 251368
Amygdaloidal basalt
4 Basic dyke 1722.86
5 Cemented assorted mixture of gravel , sand, silt & clay 3194.89
6 Columnar basalt 713325.3
7 32477.32
Conglomerate
8 Gneiss 22277.91
9 Granites / Acidic rocks 158525.6
10 Granitoidgneiss /gneissic granitoid/granitoid complex 69742.11
11 Inter-/infra - trappean sand / clay beds 62806.76
12 Laterite ( ferricrete ) 11808.83
13 Marble/ crystalline limestone 3308.49
6979
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अगस्त 2023
भाग 1]
Dewas
PlanningArea
DEWAS
Legend
LANDDEGRADATION
Miscellaneous-Riverinesands/seningressareas
Waterbedy
PlanningArea
MadhyaPradeshDistrictBoundary
RailwayLine
BuiltupAren
MadhyaPradeshTehsilBoundary
NationalHighway
Bypass
Forest
Mining-Surface/opencastmines
Saline-Slight
MajorDistrictRoad
Watererosion-Havines-Shallow
Barreurocky/Stonywaste
Wateruruslen-R
StateHighway
Watercrusion-Gullies
Watererosion-Ravines-Moderatelydeeptodeep
Watererosion-Sheet-Severe
Watererosion-Sheet-Moderate
Watererosion-Sheet-Slight
Source:NationalLandDegradationMappingProject NRSC.ISRO-2018 1.12INDOREAGROINDUSTRIESREGION
406080 Km
LandDegradation
Landuse&UrbanSurveyDivision RemoteSensingApplicationCentre,MPCST,Bhopal
Scale
District-Dewes
01020
MADHYAPRADESH
ToBhopal
nganjMandi ToRamga
ToNima
To:Pratapgarh
ToBaswara
DirectorateofTown&CountryPlanningMadhyaPradesh,Bhopal
MAHARASHTRA
RAJASTHAN
ToDahod
GUJARAT भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अगस्त 2023
6980
A
Dewas
PlanningArea
DEWAS
Legend
Km
Gandstorewithshalende
4060
Cementedmeortedmistarsofgravelandalt&diary
Aurum-Oreveldominant
LITHOLOGY 1.13INDOREAGROINDUSTRIESREGION
Schal
Shals
Thickbedded/le
Lateoto(ferncrete)
Theckbedded/megude
Thenbedded/Baggyserdstone/quartzite
Source:DistrictResourceMap,GeologicalSurveyofIndia Lithology
Landuse&UrbanSurveyDivision RemoteSensingApplicationCentre,MPCST,Bhopal
Scale
District-Dewas
01020
MADHYAPRADESH
ToBhopal
ToRamganjMa Mandi
ToNimbahera
ToPratapgarh
ToBaswara
DirectorateofTown&CountryPlanningMadhyaPradesh,Bhopal
MAHARASHTRA RAJASTHAN
ToDahod
GUJARAT भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अगस्त 2023
14 Massive basalt
15 Migmatite/ migmatite complex 16 Phyllite
17
Quartzite
18 Sandstone with shale / coal bands
19 Schist
20 Shale
21 Shalewith limestone/ sandstone bands/ lenses 22 Thickbedded / massive limestone / dolomite 23 Thickbedded/ massive sandstone / quartzite 24 Thinbedded/ flaggy sandstone / quartzite 25 Tuffacious basalt
26 Unclassified basaltic flows
27 Vesicular basalt
28 Waterbody
Total
1.3 नियोजन एवं विकास संदर्भ
6981
1479757
11398.34
70398.52
33965.95
418.11
23208.7
27396.1
82362.36
31525.5
257848.9
10655.44
1204.16
287409
878527.5
92442.13
4671835
नगर नियोजन एक सतत् प्रक्रिया है, जिसके द्वारा क्षेत्रीय , नगरीय एवं स्थानीय संदर्भ में विकास के दबाव के अनुरूप आर्थिक विकास एवं उन्नत जीवन स्तर की प्राप्ति की आकांक्षा की जाती है, इसके लिये शासकीय, अर्द्धशासकीय , सामाजिक एवं निजी संस्थाओं से यह अपेक्षा की जाती है कि वे विकास योजना में दिये गये भू- उपयोगों के प्रस्तावों का पालन करते हुए नगर नियोजन में अपनी सक्रिय सहभागिता निभायें, जिससे की यह नगर औद्योगिक केन्द्र के रूप में अपना प्रमुख स्थान रख सके ।
देवास विकास योजना 2031 जो कि, देवास नगर नियोजन हेतु तृतीय प्रयास था। मध्यप्रदेश शासन, नगर एवं पर्यावरण विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-3-212 / 2012 / 32 ,दिनांक 08/06/2018 के द्वारा अंगीकृत की गई थी ।
देवास विकास योजना 2031 के मूलभूत उद्देश्य / लक्ष्य निम्नानुसार है:-
अन्य नगरीय गतिविधियों से कम से कम सामंजस्य रखते हुऐ , औद्योगिक उपयोग हेतु पर्याप्त भूमि का प्रावधान करना ।
नागरिकों एवं माल के सुरक्षित तथा शीघ्र आवागमन हेतु नगर में सक्षम परिवहन तंत्र की व्यवस्था करना ।
मध्य क्षेत्र की भीड़ - भाड़ को कम करने हेतु नगर की प्रमुख धूरियों पर वाणिज्यिक केन्द्रों का विकास करना ।
e वर्तमान अच्छे आवासीय क्षेत्र को अतिक्रमण एवं अवांच्छित भूमि उपयोग से बचाकर संरक्षण प्रदान करना ।
भूमि का समुचित एवं तर्क संगत उपयोग ।
विभिन्न उपयोग तथा गतिविधियों में पारस्परिक संबंध ।
कार्य केन्द्र तथा आवासीय क्षेत्र के मध्य आवागमन के सीधे मार्गो का प्रावधान ।
6982
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अगस्त 2023
[भाग 1
विभिन्न धार्मिक पुरातत्व का संरक्षण एवं संधारण ।
:
विकास योजना की कमियां जो कि, सकारात्मक सार्वजनिक सहभागिता के न होने के कारण परिलक्षित हुई ।
उपरोक्त उद्देश्य / लक्ष्यों पर पुनर्विचार किया जाकर पुनरीक्षित विकास योजना प्रस्ताव -2035 तैयार किये जा रहे है ।
1.4 निवेश क्षेत्र
देवास निवेश क्षेत्र का गठन सर्वप्रथम मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम , 1973 की धारा 13 की उपधारा 1 के अन्तर्गत अधिसूचना क्र. 530 / एफ-1-17 /33 /74, भोपाल, दिनांक 14 फरवरी 1974 द्वारा किया गया था, जिसमें नगरीय क्षेत्र के अलावा 18 ग्राम सम्मिलित थे तथा निवेश क्षेत्र का कुल क्षेत्रफल 9130.0 हेक्टेयर था । नगर के विस्तार, जनसंख्या एवं भौगोलिक स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए म.प्र. शासन नगरीय विकास एवं आवास विभाग के आदेश क्रमाकं एफ- 3-42-2021-18-5 , दिनांक 06/04/2021 द्वारा निवेश क्षेत्र की 18 ग्रामों की सीमाओं में संशोधन कर देवास निवेश क्षेत्र का पुर्नगठन किया गया है , जिसमें देवास निवेश क्षेत्र के नगरीय क्षेत्र के 18 ग्रामों के साथ आसपास के 32 ग्रामीण क्षेत्र सम्मिलित है । देवास निवेश क्षेत्र की पुर्नरक्षित सीमाएं निम्नानुसार है:-
उत्तर में :- दुर्गापुरा, सिया, राजपुरा , बोरखेडी धाकड़, निपानिया, खजुरिया , भीमसी, सिंगावदा की उत्तरी सीमा तक ।
पश्चिम में :- सिंगावदा, मुंगावदा, छायन, चंदाना, आजमपुर सुतारखेड़ा, गदईसा पिपल्या, टुमनी, अलीपुर, सुकल्या क्षिप्रा की पश्चिमी सीमा तक ।
दक्षिण में : - सुकल्या क्षिप्रा, सुनवानी महाकाल, नागदा, भानगढ़ की दक्षिणी सीमा तक ।
पूर्वमें :- भानगढ़ , लसुड़िया नजदीक , बालोदा, खेताखेडी, सतबर्डी, खटाम्बा, गदुखेडी, अमरपुरा, दुर्गापुर की पूर्वी सीमा तक ।
6983
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अगस्त 2023
भाग 1 ]
Waterbody
PlanningAresBoundary
RailwayLine
BuikupAres
Bangarda
Landuse&UrbanSurveyDivision RemoteSensingApplicationCentre,MPCST,Bhopal
NationalHighway
Bypass
Roads
StateHighway
Legend
ToVijaypang
ToMakal
Km
4
3
DewasPlanningArea
00.51
1.14Dewas:LocationMap
BandakhandBaghelkaRa
NarmadaTajoRegi
JabalpurForestResourceRagon
GesturAgroRagion
Forest&MiningCentralBatpureRagw
BhopalRapthansRegion
IndoreAgroInadresRegion
DEWAD
BhaParochanica
RegionsofMadhyaPradesh
VOURE
MEMOCK
GHAR
RATLAM
MABUA
Directorate DirectorateofTown&CountryPlanningMadhyaPradesh,Bhopal
IndoreAgroIndustriesPradesh
MadhyaPradesh 6984
भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अगस्त 2023
Dewes
PlanningArea
5
DEWAS
Legend
3
1.15PLANNINGAREA
Waterbody
MunicipalArea
MunicipalAreaBoundary
RailwayStation
PlanningAreaBoundary
RailwayLine
NationalHighway
BuiltupArea
Forest
Bypass
Roads
VillageBoundary
StateHighway
BusStand
2
Source:DirectorateofTown&CountryPlanning
Landuse&UrbanSurveyDivision RemoteSensingApplicationCentre,MPCST,Bhopal
Scale
District-Dewas
ToRabadiya
NH-88ToBhopal
ToAgra
SH-10-20 ToNewari
-To Bangarda
ToVijayganj
-16-7
1
To Maksi
ToUjjain
Sil
DirectorateofTown&CountryPlanningMadhyaPradesh,Bhopal
To Nagora
ToUjjain
ToSanwer
ToMumbai-
ToIndore 6985
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अगस्त 2023
भाग 1 ]
पुराने निवेश क्षेत्र एवं वर्धित निवेश क्षेत्र के ग्राम निम्न सारणी 1 सा -8 में दर्शाये गये है
पुराने निवेश क्षेत्र में सम्मिलित 18 ग्राम
सारणी 1 - सा-8
वर्धित निवेश क्षेत्र में सम्मिलित 32 ग्राम
क्र.
ग्राम का नाम ग्राम का नाम
क्र.
ग्राम का नाम
क्र.
1
देवास सीनियर
1
चदांना
19
नागदा(नपानि)
2 2
छायन
20
पालनगर (नपानि)
देवास जूनियर
3 3
बालगढ़
21
मुगांवदा
अनवटपुरा (नपानि)
4 शंकरगढ़ 4 सिया 22 सिगांवदा
बावड़िया 5 दुर्गापुरा 23 भीमसी
5
6 6 24 करनाखेडी
रसूलपुर अमरपुरा
7 बिंजाना 7 गदुखेडी 25 खजुरिया
8 अमोना 8 खटाम्बा 26 मुकुदखेड़ी
9 बीराखेडी 9 सतबर्डी 27 निपानिया
10 मेंढकीचक 10 खेताखेडी 28 बोरखेडी धाकड़
11 इटावा 11 बालोदा 29 राजपुरा
12 12 30 लसुडिया नजदीक
सुनवानी महाकाल
कालूखेडी
13
ब्राहम्मणखेड़ी
13
14
बिलावली
14
15
नौसेराबाद
15
16 16
जैतपुरा
17 17
राजोदा (पंचायत)
18 18
नागूखेडी (पंचायत)
क्षेत्रफल:-
भानगढ
31
सुकल्या क्षिप्रा
32
अमलावती
अलीपुर
लोहार पिपल्या
टुमनी
गदईसापिपल्या
आजमपुर सुतारखेड़ा
देवास निवेश क्षेत्र का कुल क्षेत्रफल 23406.12 हेक्टेयर एवं 2011 की जनगणना के अनुसार निवेश क्षेत्र (नगरीय+ ग्रामीण) की जनसंख्या 3.33 लाख है । निवेश क्षेत्र में सम्मिलित नगर निगम क्षेत्र एवं ग्रामों के संबंध में क्षेत्रफल का विवरण सारणी क्रमांक 1 - सा-9 में दिया गया है ।
6986
भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अगस्त 2023
निवेश क्षेत्र
सारणी 1 -सा-9
क्र
ग्राम का नाम
क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
जनसंख्या 2011
जनसंख्या 2021 (अनुमनित)
1
2
3
8
अ-नगरीय क्षेत्र
1
देवास सीनियर
2
देवास जूनियर
3
बालगढ़
4
शंकरगढ़
5
बावड़िया
6
रसूलपुर
7
बिंजाना
8
अमोना
9
बीराखेडी
10
मेंढकीचक
11
इटावा
12
कालूखेडी
13
ब्राहम्मणखेड़ी
14
बिलावली
15
नौसेराबाद
16
जैतपुरा
17
नागदा (नपानि)
18
पालनगर (नपानि)
19
अनवटपुरा (नपानि)
10022
289550
384908 कुल
ब-ग्रामीण क्षेत्र
20 नागुखेड़ी 486 2425 21 राजौदा 972 5251 22 सिया 592 6233 23 दुर्गापुरा 729 517 24 अमरपुरा 337 1585 25 गदुखेडी 250 470 26 खटाम्बा 731 2585 27 सतबर्डी 270 198
भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अगस्त 2023
क्र.
ग्राम का नाम
6987
क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
1 2
28 खेताखेडी
29 बलोदा
30 सुनवानी महाकाल
31 सुकल्या क्षिप्रा
32 अलीपुर
33 लोहार पिपल्या
34 टुमनी
35 गदईसापिपल्या
36 आजमपुर सुतारखेड़ा
37 चंदाना
38 छायन
39 मुंगावदा
40 सिंगावदा
41 भीमसी
42 करनाखेडी
43 खजुरिया
44 मुकुंदखेडी
45 निपानिया
46 बोरखेडी धाकड़
47 राजपुरा
48 लसुडिया नजदीक
49 भानगढ़
50 अमलावती
कुल
नगरीय एवं ग्रामीण (अ+ब)
स्त्रोत: - भारत की जनगणना वर्ष 2011
जनसंख्या 2011
जनसंख्या 2021 (अनुमनित)
3 8
369 516
492 1488
720 2359
270 5103
76 439
254 1755
156 393
281 1348
103 43
624 1556
275 459
261 546
740 2919
125 380
192 770
345 757
197 520
516 764
167 330
316 432
254 450
298 829
338 822
11736 44242 48447
433355
21758 333792
टीप :-इस प्रकार निवेश क्षेत्र में सम्मिलित नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों का कुल क्षेत्रफल 21758.0 हेक्टेयर है चूंकि देवास विकास योजना 2035 जी.आई.एस. तकनीक अनुसार तैयार की जा रही है । जिसके अनुसारं निवेश क्षेत्र का कुल क्षेत्रफल 23406.12 होता है । अतः निवेश क्षेत्र का कुल क्षेत्रफल 23406.12 हेक्टेयर मान्य करते हुए आगामी अध्यायों में यथावत गणनाएँ इसके आधार पर की गई है ।
6988
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अगस्त 2023
1.4.1 नगर निगम क्षेत्र
वर्तमान नगर पालिक निगम सीमा मध्यप्रदेश शासन के स्थानीय शासन विभाग की अधिसूचना क्रं. 327-अठारह- दो-83 , दिनांक 01/04/1983 द्वारा अधिसूचित है, जिसके अनुसार नगर पालिक निगम क्षेत्र का कुल क्षेत्रफल 10022.00 हेक्टयर है, जो कि 45 वार्डों में विभक्त है ।
नगर निगम क्षेत्र
वार्ड का नाम वार्ड क्र.
2 1
बिलावली वार्ड 1
2
जेतपुरा वार्ड
3
बी.एन.पी. वार्ड
4
कालूखेड़ी वार्ड
5
नौसेराबाद वार्ड
6
इटावा वार्ड
7
विजय नगर वार्ड
मेंढकी वार्ड
8
9
वीराखेड़ी वार्ड
10
अमोना वार्ड
संजय नगर वार्ड 11
12
रसूलपुर वार्ड
बावडिया वार्ड
13
14
जवाहर वार्ड
15
कलानीबाग वार्ड
16
चामुण्डा कालोनी वार्ड
मोती बंगला वार्ड 17
18
अ.स. पटवर्धन वार्ड
19
नई आबादी वार्ड
20
गुरूनानक वार्ड
21
कर्मचारी कालोनी वार्ड
22
मोतीलाल नेहरू वार्ड
23
शिवाजी वार्ड
आदर्श नगर वार्ड 24
राधागंज वार्ड
25
महात्मागांधी वार्ड 26
27
लक्ष्मीबाई वार्ड
28
डॉ. अम्बेडकर वार्ड
भवानी सागर वार्ड 29
सारणी 1 -सा-10
क्षेत्रफल (वर्ग कि.मी. में) वार्ड की जनसंख्या
4
3
8.31
5556
9.7
11605
0.53
3673
6.39
6299
1.44
5798
0.84
8989
1.31
14693
3.16
6132
5.73
8548
0.57
7860
5.81
5372
3.23
12378
1.78
7440
0.29
5297
0.46
6435
0.89
8854
0.4
11400
0.25
5104
0.35
11320
0.1
5362
0.17
5677
0.4
6286
0.74
4293
0.18
4392
0.75
4666
0.28
5478
3.79
4874
0.17
3955
0.04
8822 6989
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अगस्त 2023
भाग 1 ]
30 लालबहादुर शास्त्री वार्ड 4700 0.07
31 जीवाजी वार्ड 5101 0.08
32 बजरंगपुरा वार्ड 5688 0.08
33 सरदार पटेल वार्ड 4289 0.03
34 सुभाष वार्ड 3852 0.02
35 तुकोगंज वार्ड 3003 0.1
36 मोहसीनपुरा वार्ड 3937 0.1
37 रेदास वार्ड 5556 0.4
38 रज्जब अली वार्ड 7187 2.58
39 भेरूगढ वार्ड 4250 0.16
40 खारी बावडी वार्ड 5911 0.28
41 शांतिपुरा वार्ड 6263 0.22
42 शंकरगढ वार्ड 8275 3.12
43 बालगढ वार्ड 4990 1.33
44 पालनगर वार्ड 5002 11.36
45 नागदा वार्ड 4988 22.23
योग 289550 100.22 वर्ग कि.मी.
स्त्रोत: भारत की जनगणना वर्ष 2011
1.5 धार्मिक स्थल (तीर्थ स्थल)
1.5.1 चामुण्डा माता की टेकरी
देवास नगर मे चामुण्डां टेकरी पर चामुण्डा माता एवं तुलजा भवानी माता के प्रसिद्ध मंदिर है । टेकरी की ऊँचाई लगभग 300 फीट है । नवरात्री के समय भारी संख्या में दूर- दूर से श्रद्धालुओं का आवागमन बना रहता है ।
6990
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अगस्त 2023
[भाग 1
1.6 अन्य धार्मिक स्थल :-
1.6.1 शंकरगढ़ महादेव मंदिर
श्री गिरिजेश्वर महादेव मंदिर देवास नगर की ग्राम शंकरगढ़ में स्थित पहाड़ी पर स्थापित है ।
1.6.2 गणेश मंदिर ग्राम नागदा
श्री सिद्धीविनायक गणेश मंदिर देवास नगर के ग्राम नागदा में स्थित है । यह एक प्राचीनमंदिर है, जहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने आते है ।
1.6.3 महाकालेश्वर मंदिर
ग्राम बिलावली में प्राचीन महांकालेश्वर मंदिर एवं देवास से लगभग 38 कि.मी. की दुरी पर धार्मिक स्थल श्री महांकालेश्वरनाथ ज्योर्तिलिंग , उज्जैन नगर में स्थित हैं ।
1.6.4 भोलेनाथ मंदिर एवं मनकामेश्वर मंदिर
ग्राम देवास सीनियर में मीरा बावडी बालगढ़ रोड़ प्राचीन भोलेनाथ मंदिर स्थित है एवं मनकामेश्वर मंदिर पुराने बस स्टैण्ड पर स्थित है ।
1.7 दर्शनीय स्थल
1.7.1 खिवनी अभ्यारण्य
सन् 1955 में स्थापित खिवनी वन्यजीव अभ्यारण्य देवास नगर से लगभग 100 कि.मी. की दुरी पर स्थित है । इस अभ्यारण्य में विभिन्न प्रकार के वनस्पति और जीव है , जिसके लिए पर्यटको का आवागमन देवास नगर के माध्यम से होता है ।
1.7.2 पंवार छत्री
मराठा वास्तुविद कला से निर्मित यह छत्रिय मीठा तालाब के समीप स्थित है । पंवार साम्राज्य द्वारा निर्मित यह छत्रिया वास्तुकला का उदहारण है जो कि यहाँ के पर्यटको को आकर्षित करता है ।
1.7.3 शंकरगढ़ पहाड़ी
पूर्व में शंकरगढ़ पहाड़ी पर खनन संबंधी गतिविधियाँ प्रचलित थी, जिस पर रोक लगा कर शहर में एक नवीन पर्यटक एवं रोमांच के स्थल के रूप में स्थापित किये जाने के प्रयास जिला प्रशासन एवं नगर निगम देवास द्वारा किये जा रहे है ।
1.8 अन्य पर्यटक स्थल
1.8.1 मीठा तालाब
देवास नगर के ग्राम देवास सिनियर में मीठा तालाब रोड़ पर सर्किट हाउस के सामने मीठा तालाब स्थित है । तालाब के किनारे नगर पालिक निगम देवास द्वारा उद्यान का विकास पिकनिक स्थल के रूप में किया गया है ।
1.8.2 गिदिया खो
गिदिया खो झरना देवास से लगभग 50.00 किलोमीटर की दूरी पर इन्दौर नेमावर रोड़ पर स्थित है । यहां पुर्णिमा पर खुदेल देवता की मुर्तियों के दर्शन हेतु आसपास निवासरत जनजाति के श्रद्धालु एकत्रित होते है ।
6991
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 अगस्त 2023
भाग 1]
1.8.3 कावड़िया पहाड़ी
देवास जिले के बागली से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर कावड़िया पहाड़ी स्थित है जहां लाखों कि संख्या में खम्बेनुमा आकृति के पत्थर मौजुद है ।
1.9 सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियां
देवास के पूर्ववर्ती राजाओं के कार्यकाल में यहां पर कलाओं का बहुत विकास हुआ है । इसके अतिरिक्त भारतीय स्तर के बहुत से संगीतज्ञ देवास में थे और उनमें से कुछ को आज भी यह प्रतिष्ठा प्राप्त है ।
नगर में स्थित जूनियर एवं सीनियर राजवाड़ा, विभिन्न गेट, मल्हार स्मृति मंदिर (टाउन हाल) पुरानी वास्तुकला को दर्शाते है । विभिन्न धार्मिक आयोजनों के समय जन सामान्य का एकत्रित होना नगर की एक सांस्कृतिक विरासत है । नगर में होने वाले मुख्य आयोजनों का विवरण निम्नानुसार है:-
1.9.1 चामुण्डा देवी मेला :-
नगर में चामुण्डा पहाड़ी पर स्थित चामुण्डा देवी का मंदिर पूरे क्षेत्र को धार्मिक महत्व प्रदान करता है । पहाड़ी पर स्थित मंदिरों में चामुण्डा देवी एवं बड़ी माता की मूर्तियां चट्टानों को काटकर बनाई गई है । मंदिर में सड़क, सीढ़ियों एवं रोप - वे द्वारा पहुंच उपलब्ध है । यहाँ पर वर्षभर नगर एवं आसपास के क्षेत्र से भक्तगण दर्शन हेतु आते रहते है , परन्तु यहां पर अश्विनी मास के मेले का एवं अष्टमी का विशेष महत्व है । सम्पूर्ण नवरात्री में लगभग 15.0 लाख दर्शनार्थी देवी दर्शन के लिए आते है । इनमें से कई लोग इन्दौर एवं आसपास के क्षेत्र से पैदल भी दर्शनलाभ के लिए आते है ।
1.9.2 शिवरात्री मेला:-
नगर से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर राष्ट्रीय राजमार्ग क्रं. 52 पर ग्राम बिलावली में शिव मंदिर स्थित है । यह नगर का एक प्राचीन मंदिर है । यहाँ पर प्रतिवर्ष शिवरात्रि पर भव्य मेले का आयोजन होता है । इस दिन नगर में रहने वाले एवं आसपास के ग्रामवासी दर्शन लाभ लेकर मेले का आनंद उठाते है । हरियाली एवं प्राकृतिक सुन्दरता को कायम रखते हुए , इन क्षेत्रों का यथोचित भू- दृश्यीकरण एवं वृक्षारोपण किया जाना प्रस्तावित है । सामाजिक सांस्कृतिक आवश्यकताओं की दृष्टि से भविष्य की जनसंख्या हेतु प्रस्तावों का निर्धारण अध्याय -6 में दिये गये नियमन के अनुसार होगा , हालांकि निवेशइकाई केन्द्रों में इस उपयोग हेतु उचित स्थान का प्रावधान है ।
$1.10 टूरिस्ट सर्किट्स
देवास के आसपास कई धार्मिक , ऐतिहासिक एवं प्राकृतिक दर्शनीय स्थल स्थित है जिसमें की इस क्षेत्र को टूरिस्ट सर्किट्स के रूप में विकसित किया जा सकता है । देवास से विभिन्न धार्मिक / पर्यटन केन्द्रों की दूरी निम्न आकृति में दर्शायी गयी है:-
6992
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अगस्त 2023
[भाग 1
महेश्वर
125KM
66KM
हनुवंतिया
ओंकारेश्वर
132KM
109KM
168KM
198KM
देवास
104KM
35M
141км
उज्जैन
माण्डू
38KM
55KM
83 KM
इन्दौर
विभिन्न धार्मिक / पर्यटन स्थलों पर दर्शनीय स्थल निम्नानुसार हैः-
इन्दौर :- लाल बाग पैलेस , सेन्ट्रल म्युजियम, खजराना गणेश मन्दिर, रालामंडल अभ्यारण , पातालपानी वॉटरफॉल , तिन्छा वॉटरफॉल ।
उज्जैन - महाकालेश्वर मंदिर, महाकाल लोक चौरासी महादेव, श्री बडा गणेश मंदिर, वैद्यशाला , सांदिपनी आश्रम अंकपात, गोपाल मंदिर, शिप्रा घाट एवं अन्य धार्मिक स्थल ।
इंदिरा सागर डेम बैक वॉटर ।
हनुवंतिया :-
महेश्वर - होलकर फोर्ट, राजवाडा, जलेश्वर मंदिर, नर्मदा घाट, अहिल्येश्वर मंदिर ।
माण्डू
जहाज महल , हिंडोला महल , रानी रूपमती महल, बाजबहादुर महल , नीलकण्ठेश्वर महादेव मंदिर, रेवा कुण्ड, होशंगशाह का मकबरा ।
6993
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 अगस्त 2023
भाग 1 ]
अध्याय-2
विकास योजना पुर्नविलोकन कार्यप्रणाली एवं नियोजन
दृष्टिकोण
विकास योजना के नियोजन में प्रणाली की महत्वपूर्ण भूमिका होती है । विकास योजना 2035 की नियोजन प्रणाली हेतु परिकल्पना विनिश्चय करने हेतु पूर्व में प्रचलित विकास योजना 2011 , विकास योजना 2031 एवं वर्तमान में प्रचलित नियोजन सिद्धांतों के आधार पर तैयार की गई अन्य शहरों की विकास योजनाओं की नियोजन प्रणाली का अध्ययन कर विकास योजना 2035 हेतु नियोजन प्रस्ताव कर परिकल्पना निर्धारित की गई है । विकास योजना पुर्नविलोकन हेतु नियोजन सिद्धांतों के साथ- साथ नियोजन हेतु वर्तमान समय की आवश्यकता के अनुरूप भौगोलिक सूचना प्रणाली / जियोग्राफिक इन्फोर्मेशन सिस्टम (जी.आई.एस. तकनीक) एवं सुदूर संवेदन प्रणाली / रिमोट सेंसींग का भी उपयोग किया गया है । विकास योजना प्रस्ताव तैयार करने हेतु इन्हें उप - समूहों में वर्गीकृत किया गया है , जो इस प्रकार है :-
2. यातायात संरचना
1. जोनिंग और विकास
4. सामाजिक अधोसंरचना
3. भौतिक अधोसंरचना
5 आर्थिक विकास
6. पुरातत्विक एवं धार्मिक
7. पर्यावरण
2.1 विकास योजना पुर्नविलोकन हेतु सुदूर संवेदन एवं भौगोलिक सूचना प्रणाली का उपयोग
भूमि, सम्पूर्ण पर्यावरण का एक घटक है एवं मानव बस्तियां बसाने हेतु भूमि की आवश्यकता होती है । जिस भूमि पर नगर की बसाहट है, उसका संलग्न भूमि पर हुआ प्रभाव, जो भूमि उपयोग परिवर्तन के फलस्वरूप होता है, इस बात का प्रमाण है कि पर्यावरण के इस महत्वपूर्ण घटक, अर्थात् भूमि का उपयोग मानव सभ्यता द्वारा नियोजित दृष्टिकोण से किया गया है अथवा नहीं ।
नगर विकास एक सतत् गतिविधि है, जिसे नगर नियोजन के सिद्धान्तों के अनुरूप नियोजन की सतत् प्रक्रिया द्वारा क्षेत्रीय एवं स्थानीय संदर्भ में नगर के विभिन्न आयामों में विकास के दबाब को दृष्टिगत रखते हुए नगरवासियों के आर्थिक विकास एवं उन्नत जीवन स्तर प्राप्ति की अपेक्षा की जाती है । इसके लिए शासकीय , अर्धशासकीय सामाजिक एवं निजी संस्थाओं से यह अपेक्षा की जाती है कि वह विकास योजना में दिये गये भू- उपयोग के प्रस्तावों कापालन करते हुए नगर नियोजन में अपनी सक्रिय सहभागिता निभायें, जिससे नगर अपनी आयकता के अनुरूप कृषि, औद्योगिक एवं अन्य उत्पादन पर आधारित वाणिज्यिक गतिविधियों के विकास हेतु कार्यक्षम वातावरण के साथ- साथ अन्य आव यक गतिविधियाँ जैसे- आवासीय , आमोद - प्रमोद , व्यावसायिक , प्रशासनिक , सार्वजनिक एवं अर्धसार्वजनिक विकास को समाहित कर सकें ।
6994
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अगस्त 2023
[भाग 1
भारत सरकार, आवास और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा " Atal Mission for Rejuvenation & Urban Transformation " (AMRUT ) योजना की शुरूआत जून 2015 में हुई । अमृत योजना का लक्ष्य राष्ट्रीय प्राथमिकता के रूप में देश के सभी शहरों में परिवारों को बुनियादी सेवायें अर्थात् जल-आपूर्ति, सीवरेज कनेक्शन , बिजली, शहरी परिवहन, हरित क्षेत्र इत्यादि मुहैया कराने एवं सुख - सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से अधोसंरचना को सृजन करना है, जिससे विशेषतः गरीबों और वंचितों सभी के जीवन स्तर में सुधार होगा । इस योजना की उपयोजना के अन्तर्गत मध्यप्रदेश के चयनित 34 शहरों की विकास योजना में सुदूर संवेदन (रिमोट सेंसिंग) एवं भौगोलिक सूचना पद्धति (जी.आई.एस. तकनीक) का उपयोग कर, विकास योजना तैयार करने के मापदण्ड ( Design & Standards ) दिये गये हैं ।
विकास योजनाओं को तैयार करने हेतु सुदूर संवेदन (रिमोट सेंसिंग ) एवं भौगोलिक सूचना पद्धति (जी.आई.एस. तकनीक) का महत्वपूर्ण योगदान है । इन पद्धतियों से भूमि उपयोग सर्वेक्षण तथा विभिन्न प्रकार के आँकड़ों का संकलन तथा विश्लेषण कम समय में , विश्वसनीय एवं वैज्ञानिक तरीके से किया जा सकता है एवं भावी नियोजन हेतु विभिन्न प्रकार के विकल्प उपलब्ध कराये जा सकते हैं । इसके आधार पर नियोजकों को सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन कर भावी विकास हेतु भूमि उपयोगों को प्रस्तावित करने में तथा विकास मापदण्डों को निर्धारित करने में आसानी होती है ।
2.1.1 अमृत योजना
"Atal Mission for Rejuvenation & Urban Transformation " (AMRUT) योजना की उप-योजना के मुख्य उद्देश्य हैं:-
1. भौगोलिक सूचना प्रणाली का उपयोग करते हुए भूमि उपयोग मानचित्र एवं जियोरिफरेंस आधार पर मानचित्र तैयार करना ।
2. अमृत योजना के अन्तर्गत चयनित शहरों की जी.आई. एस. आधारित विकास योजना तैयार करना ।
3. Urban and Regional Development Plans Formulation and Implementation (URDPFI ) गाईडलाईन के मानकों को समाहित करना ।
2.1.2 सुदूर संवेदन
भारतीय सुदूर संवेदन केन्द्र हैदराबाद से प्राप्त वर्ल्ड व्यू. ॥ (World View - II ) के उच्च आवर्धन उपग्रह चित्रों का उपयोग थीमेटिक मानचित्र तैयार करने हेतु किया गया है । उपग्रह चित्रों का उपयोग अमृत योजना के अंतर्गत 1 : 4000 के पैमाने पर आधार मानचित्र तैयार करने में किया गया है । अमृत योजना मे उपग्रह चित्रों के मानक सारणी क्रमांक 2- सा -1 में दर्शाये गये हैं ।
6995
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अगस्त 2023
भाग 1 ]
2009 2016
2012
2006
Acquisition
YearofImage
0.5*0.5
2.52.5
23.523.5
23.523.5
Resolution(inm)
DEWAS
Legend
PAN
Sensor
LISS-III
LISS-III
PAN+MSS
2.1SATELLITEIMAGES
Satellite NameofSatellits
TemporalDataSpecification
2CARTOSAT
3RESOURCESAT-2
1RESOURCESAT-2
4WORLDVIEW-II Dewas
PlanningArea
Km
Source:MPCST&NRSC
Landuse&UrbanSurveyDivision RemoteSensingApplicationCentre,MPCST,Bhopal
District-Dewas
012345678
4.WORLDVIEW-II,2016
2.CARTOSAT,2009
3.LISS-,2012 1. 1.LISS-M,2006
DirectorateofTown&CountryPlanningMadhyaPradesh,Bhopal मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अगस्त 2023
6996
[भाग 1
उपग्रह चित्रों के मानक
S.No.
Description
2
1
सारणी 2- सा-1
Remarks
Value
3
4
0.5 meters or better
1 Spatial Resolution
2 Spectral Resolution
IR band is optional
PAN Sharpened (Bands : Panchromatic , Red , Green, Blue and Near Infrared)
3
Less than 1 /4th of pixel size
Band to Band registration
4
10 bit or better
Radiometry
5
Nearest Neighbourhood
Image Resampling
Monoscopic / Stereoscopic
Plain Areas : Monoscopic
Highly Hilly areas : Stereoscopic
6
Need of Stereoscopic to be reviewed case by case . If the city is built on terrain slope more than 15 degrees.
Less than 10 degree from nadir
Monoscopic data view angle
Stereoscopic
Inspecific cases , maximum of up to 15 degrees view angle shall be allowed
Base to Height ( B/ H ) ratio : 0.6< B /H < 0.8
One of the stereo image view angle should be less than 10 degrees from nadir
7 Producttype
Ortho -kit data with RPCS
Image data should be associated with corresponding Rational Polynomial Coefficients ( RPCs )
स्त्रोतः- एन.आर.एस.सी. हैदराबाद
2.1.3 भौगोलिक सूचना प्रणाली
यह प्रणाली कम्प्यूटराईज पद्धति से सभी भौगोलिक जानकारियों को संयुक्त रूप से उपलब्ध कराती है, जिसके आधार पर वैज्ञानिक विश्लेषण संभव है । भौगोलिक सूचना प्रणाली, प्राकृतिक संसाधन एवं पर्यावरण के व्यवस्थापन एवं क्षेत्रीय योजना प्रस्ताव एवं अन्य भौगोलिक संदर्भ में निर्णय लेने में उपयोगी है । अमृत योजना में विभिन्न स्पेशियल लेयर्स को क्लासेस एवं सब- क्लासेस में विभाजित किया गया है । इनका उपयोग विकास योजना तैयार करने में किया गया है, जो कि सारणी क्रमांक 2- सा-2 में दर्शाई गई है ।
6997
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अगस्त 2023
भाग 1 ]
स्पेशियल लेयर्स की क्लासेस एवं सब- क्लासेस
S. No.
Spatial Layers
सारणी 2-सा-2
Classification based on Use &Attributes
Source for Spatial
data generation
1
2
1
Base layers
Classes Sub Classes
4
5
3
Very High Resolution
Road
1.
16
3
Satellite Data
2. Bridges
3
Water Bodies
2 Urban Land use/Land cover
48
22
Very High Resolution
Satellite Data
3 Building Footprints
46
16
Very High Resolution
Satellite Data
4 Digital Elevation Model
1
CARTO DEM - NRSC ,
ISRO
(DEM) Type : Digital Terrain
Model(DTM)
5 Cadastral Layer
1
1
State Revenue Department
6 Boundaries
1
1
Town & Country Planning
1. Planning Boundaries
1
1
Urban Local Bodies
2.Municipal Boundaries
स्त्रोतः-एन.आर.एस.सी. हैदराबाद
2.2 विकास योजना पुर्नविलोकन कार्यप्रणाली
2.2.1 उद्देश्य एवं कार्यप्रणाली
विकास योजना 2035 के प्रस्ताव तैयार करने का मुख्य उद्देश्य है- संतुलित एवं सुनियोजित विकास तथा स्थाई एवं पूर्ण क्षमतायुक्त नगरीय उपलब्ध क्षेत्र का विकास करना । तकनीकी दृष्टि से सुदृढ़ एवं पर्यावरण की दृष्टि से सुसंगत विकास योजना तैयार करने हेतु पर्यावरण के सभी घटकों पर विचार किया गया है जो आज विद्यमान है, अर्थात् नैसर्गिक पर्यावरण एवं भविष्य में होने वाली बसाहट, जो अत्यावश्यक है । भूमि उपयोग मानचित्र के प्रावधान लचीले होना आवश्यक है, जिससे बदलती परिस्थितियों का समायोजन हो सके । अतः स्थाई एवं पूर्ण क्षमता युक्त भूमि उपयोग तैयार करने, नगर एवं परिक्षेत्र हेतु प्राकृतिक , भौगोलिक, ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक विशेषताओं पर विचार किया जाना चाहिये । इसके साथ ही, यह भी लक्ष्य रखा गया है कि प्रस्ताव , भूमि उपयोग क्षमता के आधार पर हो ।
एकीकृत विकास योजना तैयार करने हेतु निम्नलिखित घटकों के संबंध में विस्तृत जानकारी आवश्यक है:-
धरातल विशेषताएँ-
भौगोलिक स्थिति यथा कंटूर , सामान्य अथवा अत्यधिक ढलान , भूगर्भ विशेषताएँ , मिट्टी की विशेषताएँ एवं गहराई, भूमिगत जल स्त्रोत, जलप्लवित क्षेत्र, सघन कृषि भूमि, वनं क्षेत्र, जलीय जीवन, तापमान , हवा , बारिश एवं सूर्य के प्रवास का मार्ग ।
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अगस्त 2023
6998
भूमि उपयोग वितरण-
नगरीय विस्तार कृषि एवं अनुपयोगी भूमि, वन क्षेत्र के अधीन भूमि, उत्तम भू- दृश्यीकरण स्थल , नगरीय भूमि उपयोग जैसे आवासीय , वाणिज्यिक, औद्योगिक , सार्वजनिक एवं अर्धसार्वजनिक, आमोद-प्रमोद, यातायात एवं रिक्त क्षेत्र जो भावी विकास हेतु उपलब्ध हैं, प्रत्येक उपयोगों के प्रकार एवं सघनता ।
जनसंख्या विशेषताएँ-
आयु समूह , लिंगानुपात, आर्वजन वितरण, भावी जनसंख्या, जनसंख्या घनत्व, मजदूर एवं गैर मजदूर एवं व्यवसायिक संरचना ।
आर्थिक गतिविधियाँ
कृषि, उद्यानिकी एवं अन्य भूमि आधारित गतिविधियाँ , आर्थिक धरातल समस्याएँ एवं संभावनाएँ, वाणिज्यिक क्षेत्र का वितरण, व्यापार का आकार, स्थानीय संस्था की वित्तीय स्थिति, संस्थाएँ एवं आगामी विकास हेतु संभावनाएँ ।
यातायात विशेषताएँ-
वर्तमान सेवाओं के प्रकार एवं क्षमताएँ, माल वाहन , निजी वाहन , सार्वजनिक वाहन, सायकल पथ, पादचारी पथ , जलाशय , रेलवे, वायु सेवा, केन्द्रीय सुविधायें एवं यातायात संरचना ।
आवास विशेषताएँ-
उपलब्ध संख्या एवं भवनों की स्थिति, सक्रिय आवश्यकता , झुग्गीवासियों की आवश्यकताएँ एवं उसका निराकरण भूमि तथा वित्तीय स्थिति ।
सार्वजनिक सेवाएं-
पेयजल वितरण एवं आवश्यकता, मलवहन प्रणाली , विद्युत प्रदाय, संचार सेवाएं ।
सार्वजनिक सुविधाएं-
शैक्षणिक संस्थाएँ , आमोद- प्रमोद क्षेत्र, स्वास्थ्य सेवाएं , वाणिज्यिक क्षेत्र ।
उपरोक्तानुसार जो जानकारी एकत्रित की गयी है वह एकीकृत प्रक्रिया के अंतर्गत वर्ल्डव्यू-II (World View - II ) उपग्रह चित्रों के आधार पर अमृत योजनानुसार निम्नलिखित उद्देश्य निर्धारित किये हैं, जिसमें Urban and Regional Plan Formulation and Implementation ( URDPFI ) गाईडलाइन के अंतर्गत समावेशी नियोजन अवधारणा सम्मिलित है ।
2.2.2 उद्देश्य
भूमि उपयोग मानचित्र तैयार करना-
वर्ल्डव्यू-II (World View -II ) उच्च आवर्धन उपग्रह द्वारा प्राप्त जानकारी जो श्रेणी- ।। को दर्शाती है, नगरीय भूमि उपयोग का मानचित्र तैयार करना, जिसमें आवासीय, वाणिज्यिक, औद्योगिक, सार्वजनिक एवं अर्धसार्वजनिक, आमोद- प्रमोद एवं यातायात भूमि उपयोग अंकित हो ।
देवास नगर की बसाहट विस्तार मानचित्र तैयार करना-
विभिन्न स्थितियों में उपग्रह से उपलब्ध जानकारी के आधार पर, नगर का विकास क्रमशः विभिन्न समयावधि में हुआ है, का मानचित्र तैयार करना ।
1. संपूर्ण देवास नगर के लिए यातायात गानचित्र तैयार करना ।
6999
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 अगस्त 2023
भाग 1]
2. नैसर्गिक आपदाओं का जैसे भूमि कटाव, भूकम्प से संबंधित क्षेत्र इत्यादि का मानचित्र तैयार करना ।
3. जल स्त्रोत , नैसर्गिक जल प्रवाह प्रणाली , जलाशय , ढलान, मिट्टी के प्रकार का मानचित्र तैयार करना ।
4. नगरीय विकास हेतु उपयुक्त भूमि का मानचित्र तैयार करना एवं जिस भूमि को संरक्षित किया जाना है, उसका मानचित्र पर अंकन करना ।
5. प्रस्तावित भूमि उपयोग मानचित्र तैयार करना ।
जनगणना के आँकड़ें -
अनुमानित जनसंख्या का निर्धारण करने हेतु भारत की जनगणना वर्ष 1951 , 1961 , 1971, 1981 , 1991 , 2001 एवं 2011 के आँकड़ों को विकास योजना में उपयोग किया गया है ।
2.2.3 कार्यप्रणाली
अमृत योजना के अन्तर्गत एन.आर.एस.सी. हैदराबाद से प्राप्त, स्थल मानचित्र जिसमें उपग्रह चित्र के साथ बिल्डिंग फुटप्रिंट अंकित थे, का स्थल पर सत्यापन कर अमृत मानकों के अनुसार आँकड़े एकत्रित कर, सामाजिक, आर्थिक सर्वेक्षण के आधार पर जी.आई. एस. आधारित विकास योजना हेतु आधार मानचित्र तैयार किया गया । विकास योजना तैयार करने हेतु कार्यप्रणाली विवरण निम्नानुसार प्रस्तुत है-
उद्देश्य एवं कार्यप्रणाली
World View II
Satellite Data
Acts & Rules
Ancillary data
T
GIS Layers
T&CP Act 1973
T
T
Population
Projection
T
Data Vetting
and Correction
MP Bhumi Vikas Niyam
2012
Demography
& Socio
Economic data
Thematic
AMRUT
T
Mapping
Guideline
Infrastructure
Geomorphology
Urban Sprawl
Landuse
Land Allocation
Soil
GAP Analysis
Slope
T
Road Buffer
Drainage Buffer
Comprehensive Urban land Suitability Map
Weightage
Analysis
Suitability
Index
Land Available
for Planning
Proposed
Landuse Allocation
Draft Development Plan भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अगस्त 2023
7000
2.3 पुर्नविलोकन हेतु अमृत मानकों की व्याख्या
अमृत मानकों के अनसार नगर के विभिन्न विभागों से आँकड़े एकत्रित किये गये हैं, इन आंकड़ो में नगर की भौगोलिक जानकारी, जनसांख्यिकी आंकड़े , औद्योगिक पहलू, अधोसंरचना जिसमें शैक्षणिक, स्वास्थ्य, संचार इत्यादि के साथ - साथ जल प्रदाय , जल- मल निकास , ठोस अपशिष्ट प्रबंधन , आपदा प्रबंधन , परिवहन , पर्यावरण, पुरातत्व, पर्यटन, राजस्व आदि से संबंधित जानकारी सम्मिलित है ।
2.3.1 थिमेटिक मानचित्रीकरण ( Thematic Mapping )
विकास योजना तैयार करने हेतु किए जाने वाले विश्लेषण में उपयोग किए जाने हेतु विभिन्न थिमेटिक मानचित्र तैयार किए गये हैं जिसकी कार्यप्रणाली आकृति में स्पष्ट किया गया है ।
2.3.2 यातायात संरचना
अमृत योजना के मानकों के आधार पर उपग्रह चित्र आधारित वर्तमान यातायात मानचित्र तैयार किया गया है । जिसमें निम्न मानकों को आधार मानकर वर्गीकृत किया गया है , जिसे सारणी क्रमांक 2-सा-3 में दर्शाया गया है ।
Geo- Spatial Data Content
S.No
CODE
2 1
01-01
01-02
01-06 1
01-09
01-11
01-12
01-15
सारणी 2-सा-3
CLASS
SUB - CLASS
4
3
National Highway
StateHighway
Bypass
Road
Major City Road
Other Public Road
Other Private Road
Villageroad
Bridges/ Flyovers : Geo - Spatial Data Content
CODE S.No
1
2
03-01 1
सारणी 2-सा-4
CLASS
SUB - CLASS
4
3
Culvert
Bridges
03-03
2.3.3 भूमि उपयोग / भूमि आच्छादन Bridge across river
राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केन्द्र (एन.आर.एस.सी. हैदराबाद) से प्राप्त उच्च आवर्धन उपग्रह चित्रों पर आधारित बिल्डिंग फुटप्रिंट के उपयोग को आधार मानकर देवास नगर का वर्तमान भूमि उपयोग मानचित्र स्थल सत्यापन के उपरांत तैयार किया गया । भूमि उपयोग मानचित्र तैयार करते समय अमृत योजना में दिए गये वर्गीकरण प्रणाली के आधार पर नगरीय भूमि उपयोग वर्गीकरण किया गया है । भूमि उपयोग वर्गीकरण प्रणाली सारणी क्रमांक 2- सा -5 में दर्शायी गई है ।
7001
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अगस्त 2023
भाग 1 ]
बिल्डिंग फुटप्रिंट एवं जियो- स्पेशियल डाटा
S.No
CODE
CLASS
2
3 1
06-04
06-05
1
Residential
06-06
07-01
07-03
2
Commercial
07-04
07-13
08-01
08-08
3
Industrial
08-09
08-10
08-11
4
09-01
Mixed
10-01
5
Educational
10-05
11-01
6
11-02
Health Services
11-04
12-01
Central Govt .
7
12-02
Property
State Govt .
8
13-01
Property
15-02
15-05
15-06
15-08
15-09
Public & Semi-
15-11
9
15-12
Public
15-15
15-16
15-25
15-28
15-30
16-01
16-02
10
16-03
Religious
16-05
16-09
सारणी 2- सा-5
SUB -CLASS
4
House
Group of Houses
Apartment
Retail
General Business
Hotel/ Lodge/ Restaurant
Hostel
Manufacturing
Agro based & Food Processing
Obnoxious
Cottage & Household
Other Industries
Residential & Commercial
School
Anganwari
College
Polytechnic
Govt.Hospital
Private Hospital
Clinic/Dispensary
Office
Quarter
Office
Banks
PoliceStation
Cantonment/ Battalion
Crematorium Burial Ground /Grave Yard
Guest House/ Rest House
Dharmashala
Tourist Facility Centre
Museum
PublicLibrary
Public/Community Toilet
OldageHome
FireStation
Temple
Mosque
Idgah
Gurudwara
Aashram/Math/Bhojanshala 7002
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अगस्त 2023
[भाग 1
Dewus
PlanningArea
Km
0.5
DEWAS
Legend
Commercial
Educational
Residential
Industrial
Religious
RailwayLine
RailwayStation
Railway
NationalHighway
2.2BUILDINGFOOTPRINT
Roads
CentralStateGovt.Property
HealthServices
VillageBoundary
Public&Semi-public
Mixed
StateHighway
Source:BuildingFootprintGeospatialData-AMRUT, SurveybyMPCST&T&CP
Landuse&UrbanSurveyDivision RemoteSensingApplicationCentre,MPCST,Bhopal
District-
ata Temple
Chamunda Matas
定PoliceLine
Gears Square
L
a
a
Gaj
ToUjjain
Railway ayStation
Panchaya
DirectorateofTown&CountryPlanningMadhyaPradesh,Bhopal
Gukul Semihary
Mary Convent Schoo
To-Mumba
Trinity chool
ToUjjainm
TeIndore
ha 7003
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अगस्त 2023
भाग 1 ]
Dewas
Km
6
PlanningAres
4
DEWAS
Legend
3
2011-2020(273)
2.3URBANSPRAWL
2005-2011(129)
Waterbody MunicipalAreaBoundary
PlanningAreaBoundary
NationalHighway
RailwayStation
RailwayLine
Bypass
Roads
VillageBoundary
Landuse&UrbanSurveyDivision StateHighway
Upto2005(2041)
BusStand
2
UrbanSprawl(Areainha)
1
RemoteSensingApplicationCentre,MPCST,Bhopal
Scale
SourceSatelliteImageofIRSLISS-III,2005,WorldView-4,2011, WorldView-II,2016&RecentArchivalData
District-Dewas
0
ToRabadiya
NH-8ToBhopal
ToAgra
SH-10-22 -ToNewari
Laudi
ToBangarda
ToVijayganj
To Maksi
}
ToUjjain
DirectorateofTown&CountryPlanningMadhyaPradesh,Bhopal
ToNagora
J
ToUjjain
ToSanwer
ToMumbal
ToIndore 7004
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 अगस्त 2023
CLASS S.No
CODE
3 1
2
Recreational
17-01
11
18-01-01
18-01-02
12
Public Utilities
18-03-01
18-04-02
21-01
21-02
13
Heritage
21-03
14
24-01
Transportation
25-04
Traffic related 15
26-02
16
Rural
26-03
33-09
Others 17
33-10
33-17
2.3.4 ढलान
[भाग 1
SUB - CLASS
4
Garden
Water Treatment Plant
Water Pumping Station
SewageTreatment Plant
Electric Sub- Station
Monuments
Fort
Archaeological Site
Busstand /Terminus
Multi-Level Parking
House
Group Of House
Farm house
Dairyfarm
Gaushala
भारतीय सर्वेक्षण विभाग से प्राप्त टोपोशीट के आधार पर एवं मेप आई.टी. (Madhya Pradesh Agency for Promotion of Information Technology) से प्राप्त Carto- DEM ( Cartosat - 1 Derived Digital Elevation Model ) के आधार पर ढलान मानचित्र तैयार किया गया है । ढलान के निर्धारण हेतु ग्रीड पद्धति से निम्नलिखित समीकरण इसका आधार है ।
ढलान का प्रतिशत= (ऊँचाई में अंतर / दूरी में अंतर ) X 100
निवेश क्षेत्र में प्राकृतिक संरचना के अन्तर्गत ढलान के विशिष्ट पहलुओं का अध्ययन भूमि उपयुक्तता निर्धारण करने में महत्वपूर्ण है । ढलान की विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत क्षेत्रफल सारणी 2 - सा-6 में दिया गया है ।
ढलान की विभिन्न श्रेणियों के अन्तर्गत क्षेत्रफल
S. No.
CLASS
1
Nearly Level
2
Very Gently Sloping
3
Gently Sloping
4
Moderately Sloping
5
Strongly Sloping
6
सारणी 2- सा-6
%
Area(Ha)
28.77 6732.94
48.31 11306.83
10.36 2425.10
6.50 1522.14
365.09
1.56
4.50 1054.02
Moderatelyto Steep Slope
Grand Total
स्त्रोतः- भारतीय भू- वैज्ञानिक सर्वेक्षण
100 23406.12 7005
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अगस्त 2023
भाग 1 ]
2.3.5 मृदा
संपूर्ण जिले की मिट्टी के प्रकार का मानचित्र तैयार करने हेतु " भारतीय मृदा और भूमि उपयोग सर्वेक्षण विभाग " Soil & Land use Survey of India (SLUSI ) जो मृदा के सर्वेक्षण का कार्य करती है, से जानकारी प्राप्त की गई है । उक्त मानचित्र तैयार करने में सुदूर संवेदन प्रणाली एवं मृदा प्रोफाईल विश्लेषण के आधार पर मिट्टी की उपयोगिता निर्धारित की गई है । मृदा के विभिन्न घटकों के आधार पर भूमि का कटाव , मिट्टी की बनावट तथा मिट्टी की गहराई के मानचित्र तैयार किये गये हैं । मृदा विश्लेषण सारणी 2- सा -7 में दर्शित है ।
मृदा विश्लेषण
S.NO.
SOIL TEXTURE
1
LoamySkeletal
2
Loamy 3
FineLoamy 4
Fine
5
Clayey 6
Water bodies
Grand Total
2.3.6 बाढ़ आपदा
सारणी 2- सा-7
%
Area(Ha)
5.12
1199.21
1.37
319.98
101.36
0.43
67.45
15787.53
24.07
5633.30
364.75
1.56
100.00
23406.12
जिला आपदा प्रबंधन योजना तथा भौगोलिक सूचना प्रणाली का उपयोग करते हुये बाढ़ संभावित क्षेत्रों का निर्धारण किया गया है । यद्यपि निवेश क्षेत्र में बाढ़ की स्थिति निर्मित नही होती है, किंतु अधिक बारिश से कुछ निचले स्थानों पर जल भराव होता है ।
2.3.7 जलाशय
वर्ल्ड व्यू-II ( World View - II ) उच्च आवर्धन उपग्रह चित्र एवं अमृत योजना की वर्गीकरण प्रणाली को आधार मानकर निवेश क्षेत्र मे स्थित जलाशयों का मानचित्र तैयार किया गया है । अमृत योजना के अंतर्गत जलाशयों की वर्गीकरण प्रणाली सारणी क्रमांक 2 - सा-8 में दर्शायी गई है ।
जलाशयों का वर्गीकरण
S.No
CLASS
CODE
2
1
3
05-01
05-02
05-03
05-04
1
सारणी 2-सा-8
SUB -CLASS
4
River
Stream
Canal
Drain
Water Bodies
05-05
05-06
05-08
05-09
Pond
Lake
Island (River/ Lake)
Reservoir 7006
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अगस्त 2023
[भाग 1
Dewas
Km
PlanningArea
DEWAS
Legend
2.4SLOPE
Low
Waterbody
PlanningAreaBoundary
NationalHighway
RailwayLine
10-15
Bypass
Roads
5-10
StateHighway
1-3
>15High
Slope(InPercent)
Source:CartoDEM,MAPIT&TOPOSHEET
Landuse&UrbanSurveyDivision RemoteSensingApplicationCentre,MPCST,Bhopal
Scale
District-Dewas
0
ToRabadiya
NH-ToBhopal
ToAgra
-ToNewari
To Bangarda
ToVijayganj
SH-18-7:
To-Maksi
ToUjjain,
DirectorateofTown&CountryPlanningMadhyaPradesh,Bhopal
ToNagora
ToUllain MH752D
ToSanwer
ToMumbal
ToIndore
nates 7007
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अगस्त 2023
भाग 1 ]
Km
PlanningArea
5
DEWAS
Legend
3
2.5SOILTEXTURE
Waterbody
PlanningAreaBoundary
RallwayLine
NationalHighway
Bypass
Roads
Clayey
Loamy
LoamySkeletal
Fine
Landuse&UrbanSurveyDivision FineLoamy
StateHighway
2
Source:SoilandLanduseSurveyofIndia
SoilTexture
RemoteSensingApplicationCentre,MPCST,Bhopal
Scale
District-Dewas
ToRabadiya
NH-ToBhopal
ToAgra
SH-10-25 -ToNewari
ToBangarda
ToVijaygan)
To-Maksi
ToUjjain
DirectorateofTown&CountryPlanningMadhyaPradesh,Bhopal
To Nagora ToUjjain 7520
ToSanwer
ToMumbai
ToIndore [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अगस्त 2023
7008
Km
lanningArea
5
4
DEWAS
Legend
3
Waterbody
PlanningAreaBoundary
ModeratetoPoor
RailwayLine
Landuse&UrbanSurveyDivision
Bypass
NationalHighway
Roads
GoodtoModerate
Poor StateHighway
VeryGoodToGood
GroundwaterProspects
2.6GROUNDWATERPROSPECTS
SourceResourceSat-2.LISS-IV&IntegrationofLithology GeomorphologyandHydrologyLayers
RemoteSensingApplicationCentre,MPCST,Bhopal
Scale
District-Dewas
0
wwes
ToRabadiya
NH-48ToBhopal
ToNewari
MyToAgra
To Bangarda
-ToVijayganj
To-Maksi
Jain
DirectorateofTown&CountryPlanningMadhyaPradesh,Bhopal
Nagora ToUjjain 7520
ToSanwer
YoMumbal
ToIndore 7009
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अगस्त 2023
भाग 1 ]
2.3.8 भूकम्प आपदा परिक्षेत्र
भूगर्भीय स्थिति के फ्रेक्चर्स एवं फॉल्टस् ( Fractures and Faults ) , मिट्टी की जानकारी , ढलान की जानकारी , जियोलोजिकल सर्वे ऑफ इण्डिया एवं राष्ट्रीय भू- भौतिकीय अनुसंधान संस्थान (National Geophysical Research Institute) के आंकड़ों के आधार पर भूकम्प आपदा परिक्षेत्रों का मानचित्र तैयार किया गया है । आपदा प्रबंधन योजना अंतर्गत देवास भूकंप प्रभावित क्षेत्र नहीं है ।
2.3.9 ग्राम/ वार्ड सीमा
भू-अभिलेख एवं बंदोबस्त विभाग द्वारा प्रदेश के भू-अभिलेखों को कम्प्यूटरीकृत किया गया है ।
जिनका उपयोग कर निम्नानुसार मानचित्र तैयार किये गये:-
भू-अभिलेख एवं बंदोबस्त विभाग से प्राप्त डिजिटल खसरा मानचित्रों का उपयोग कर ग्राम सीमा मानचित्र तैयार किया गया ।
भौगोलिक सूचना प्रणाली का उपयोग कर ग्राम मानचित्रों से निवेश क्षेत्र की सीमा निर्धारित की गई ।
नगर पालिक निगम से प्राप्त वार्ड मानचित्रों के आधार पर नगर पालिक निगम सीमा का वार्ड मानचित्र तैयार किया गया ।
अन्य सीमाओं हेतु भारतीय सर्वेक्षण विभाग के 1 :30000 तथा 1: 25000 मापमान पर तैयार टोपोशीट का उपयोग किया गया । उक्त मानचित्रों का उपयोग एकीकृत वार्ड आधारित विभिन्न जानकारी तैयार करने में किया गया है । जनसंख्या के आँकड़े जो भारत की जनगणना 2011 से प्राप्त किए गए एवं उनका ग्राम मानचित्रों से सम्बद्ध किया गया ।
थीमेटिक मानचित्र भौगोलिक सूचना प्रणाली के अंतर्गत उपग्रह चित्रों के विश्लेषण के आधार पर सुदूर संवेदन (रिमोट सेंसिंग) का उपयोग कर डिजीटाईज कर निवेश क्षेत्र के साथ समन्वित किए गए हैं । क्षेत्र के सांख्यिकी आँकड़े भौगोलिक सूचना प्रणाली के माध्यम से ही ज्ञात किये गए हैं । अमृत योजना के अंतर्गत विभिन्न सीमाओं की वर्गीकरण प्रणाली सारणी 2- सा-9 में दर्शायी गई है ।
Administrative , Planning and Municipal Boundaries
सारणी 2-सा-9
CLASS
SUB-CLASS
CODE
S.No.
4
2
3
1
37-05
VillageBoundary 37-06
Forest Boundary 1
Administrative Boundaries
37-07
Revenue Boundary
38-01
2
Planning Area Boundary
Planning Boundaries
38-04
Controlled Area Boundary
3
37-05
Municipal Boundary 37-06
WardBoundary
Municipal Boundaries
37-07
ZoneBoundary 7010
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अगस्त 2023
भाग 1
2.3.10 भू-आकृति विज्ञान (जिओमॉर्फोलॉजी) उपखण्ड
देवास निवेश क्षेत्र को भू- आकृति की दृष्टि से 3 भागों में विभाजित किया गया है, जिसकी जानकारी सारणी क्रमांक 2- सा-10 में दर्शायी गयी है ।
भू-आकृति विज्ञान उपखण्ड एवं क्षेत्रफल
Sn.No
GEOMORPHOLOGY
1
Pediment
2
Pediplain
3
Scarp
4
Butte
5
Plateau Remnant
Water bodies 6
Grand Total
2.3.11 जल स्त्रोत बफर
सारणी 2-सा-10
%
Area(Ha)
1620.56
6.92
19970.02
85.32
0.40
94.06
25.60
0.11
1331.13
5.69
364.75
1.56
100.00
23406.12
निवेश क्षेत्र में सम्मिलित मुख्य नालों एवं तालाबों का कुल क्षेत्रफल 21799.58 हेक्टेयर है । तालाबों के चारों ओर 30.00 मीटर एवं नालों से 9.00 मीटर की दूरी तक निर्माण / विकास कार्य प्रतिबंधित किया गया है , जिससे तालाबों एवं नालों का मूल स्वरूप यथावत रहे । मुख्य जल स्त्रोतों से लगकर भू- जल संभावित क्षेत्र संबंधी जल स्त्रोत बफर की जानकारी निम्न सारणी क्रमांक 2 - सा -11 में दर्शायी गयी है ।
जल स्त्रोत बफर क्षेत्रफल
S.NO.
सारणी 2- सा-11
Area(Ha)
WATER BODIES BUFFER (Meters)
1 15 2 30 3 45 4 60
5
>60 m
स्त्रोतः- भारतीय भू- वैज्ञानिक सर्वेक्षण
2.3.12 भूमि अवक्रमण ( Land Degradation )
312.36 296.02 285.62 277.27
21799.58
निवेश क्षेत्र के अंतर्गत भूमि का अवक्रमण संबंधी जानकारी निम्न सारणी 2- सा -12 में
दर्शायी गई है ।
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अगस्त 2023
7011 भाग 1 ]
A
MadhyaPradesh
Km
Legend
Waterbodies
NationalHighways
DistrictBoundary
Forest
MADHYAPRADESH
ZONE-IIIModerateDamageRisk Zone(MSKVII)
Rail
ZONE-IILowDamageRiekZone (MSKVIORLess)
2.7EARTHQUAKEZONES
EARTHQUAKEZONES
Source:SelsmotectonicAtlasofIndia,GSI,GOI
Landuse&UrbanSurveyDivision RemoteSensingApplicationCentre,MPCST,Bhopal
306080120150180210240
Scale
India
0
27470
201530
DirectorateofTown&CountryPlanningMadhyaPradesh,Bhopal 7012
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अगस्त 2023
[भाग 1
23.04 111.36
28.01 12.48
12.01
13.50
1105.56
43047
15.66 7.05 1670
2341.09
33150
Areatha
Km
Malhar
Gurumang
Ramnaga
Nagita
Tukog
S
WandName
AdanhNagar
LalbahadiShastri
Maharaniba
ASPaturardhan NaiAaboli
NetagiShuthaichandra199
PlanningArea
5
33 MahatmaGandhi
25ChamussComples
25
95
DEWAS
Legend
乃
577
41761
54.08 54.40
14254
109.11
304.50
311.14
202.29 583.73
3184 66.59
54.58
35.64
956
Total
38637
6243
Area(he)WardNo
2.8WARDMAP
Waterbody
MunicipalAreaBoundary
PlanningAreaBoundary
RailwayLine
NationalHighway
Bypass
Roads
VillageBoundary
StateHighway
jana
Source:NagarPalikaNigam,Dewas
Hawa
Kalukhedi
BNP
Rasolpur
Ranibar
Nosorabad
Ravdrys
Pushptur
Ganganagar
Vijayrianar
TuljaVihar
WardName
RajaramNagar Men
JowahrNagar
ArsonaCumples
JayprakashNarayan VillasNagar
Dr.Shyamaprashad
Landuse&UrbanSurveyDivision RemoteSensingApplicationCentre,MPCST,Bhopal
PL.DeendayalUpada603.47
Scale
به
District-Dewas
WardNo
ToRabadiya
NH-88ToBhopal
ToAgra
SH-10-20 ToNewari
To Bangarda
ToVijayganj
ToMaksi
الله
90
ToUjjain
08
DirectorateofTown&CountryPlanningMadhyaPradesh,Bhopal
To Nagora
SAVE
ToUllain NH752
ToSanwer
ToMumbal
ToIndore 7013
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अगस्त 2023
भाग 1 ]
PlanningArea
DEWAS
Legend
3
Waterbody
Pediment
Pediplain
PlanningAreaBoundary
RallwayLine
2.9GEOMORPHOLOGY
NationalHighway
PlateauRemnant
Bypass
Roads
StateHighway
Butte
Scarp
Landuse&UrbanSurveyDivision Geomorphology
2
RemoteSensingApplicationCentre,MPCST,Bhopal
Source:NationalGeomorphicalMappingProjectNRSG.ISRO-2016
ToRabadiya
INWE
NH-36ToBhopal
ToAgra
-ToNewari
To Bangarda
ToVijayganj
ToMaksi
ToUjjain
DirectorateofTown&CountryPlanningMadhyaPradesh,Bhopal
ToNagora
ToUjjain
ToSanwer
ToMursbel
Toindore [भाग 1 7014
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अगस्त 2023
Dewes
PlanningArea
DEWAS
Legend
Waterbody
PlanningAreaBoundary
NationalHighway
RallwayLine
BuilkupArea
Bypass
Roads
2.10WATERBODYBUFFER
StateHighway
15
45
60
30
Source:Worldview-IISatellitedata WaterbodyBuffer(DistanceinMeters)
Landuse&UrbanSurveyDivision RemoteSensingApplicationCentre,MPCST,Bhopal
Scale
District-Dewas
ToRabadiya
NH-ToBhopal
CROSSGECTIONOFWATERBODYBUFFER
ToAgra
1-10-2 -ToNewari
ToBangarda
ToVijayganj
To Makal
ToUjjain
DirectorateofTown&CountryPlanningMadhyaPradesh,Bhopal
To Nagora
ToUjjain
ToSanwer
ToMumbai
ToIndore 7015
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अगस्त 2023
भाग 1 ]
Km
PlanningArea
5
4
DEWAS
Legend
3
Anthropogenic-Mining&dumpareas
Waterbody
PlanningAreaBoundary
RailwayLine
NationalHighway
Bypass
Roads
2.11LANDDEGRADATION
StateHighway
Watererosion-Guilies
WaterErosion-Sheet-Moderate
WaterErosion-Sheet-Severe
2
Source:NationalLandDegradationMappingProject NRSC,ISRO-2018
LandDegradation
1
Landuse&UrbanSurveyDivislon RemoteSensingApplicationCentre,MPCST,Bhopal
Scale
District-Dewas
0
ToRabadiya
HHToBhopal
ToAgra
SH-10-21 -ToNewari
To Bangarda
ToVijayganj
ToMaksi
ToUjjain
DirectorateofTown&CountryPlanningMadhyaPradesh,Bhopal
ToNagora ToUjjain NH752D
ToSanwer
ToMambaj
ToIndeve
RA علمي 7016
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अगस्त 2023
भूमि अवक्रमण ( LAND DEGRADATION )
S. No.
LAND DEGRADATION 1
Water erosion - Sheet - Severe 2
Water erosion-Sheet - Moderate 3
Water erosion-Gullies 4
सारणी 2- सा-12
%
Area(Ha)
1802.89
75.80
4.90
116.44
12.37 294.34
6.93
164.92
Anthropogenic-Mining & dump areas
Grand Total
स्त्रोतः- भारतीय भू- वैज्ञानिक सर्वेक्षण
2.3.13 मार्ग संरचना बफर
100.00 2378.59
मार्ग संरचना, भावी विकास के क्षेत्रों को विकसित करने हेतु महत्वपूर्ण माध्यम है । नगरीय भूमि उपयुक्तता का विश्लेषण करने हेतु मार्गों के दोनों ओर बफर क्षेत्र निर्धारित किए गये हैं । मार्ग संरचना के अन्तर्गत मार्ग संरचना बफर की जानकारी निम्न सारणी 2- सा -13 में दर्शाई गई है ।
मार्ग संरचना बफर
S.NO.
सारणी 2- सा-13
ROAD BUFFER (Meters)
100 1
2
200
3
500
>500 4
स्त्रोतः भारतीय भू- वैज्ञानिक सर्वेक्षण
2.3.14 डिजिटल ऐलिवेशन मॉडल
Area(Ha)
1346.41
1292.205
4568.6
15861.96
डिजिटल ऐलिवेशन मॉडल (डीईएम) एक जी.आई.एस आधारित थ्री- डी मॉडल है , जिसके द्वारा धरातल कीऊँचाई-निचाई/ भू- आकृति को प्रदर्शित किया जाता है । इस मानचित्र के आधार पर निवेश क्षेत्र में स्थित भूमियों का नगर नियोजन के लिए निर्धारण किया जाता है ।
2.3.15 कंटूर
गया है । निवेश क्षेत्र की भूमि की समुद्र सतह से ऊँचाई की जानकारी हेतु कंटूर मानचित्र तैयार किया
2.3.16 एटीएम
एटीएम मानचित्र में निवेश क्षेत्र में स्थित विभिन्न वाणिज्यिक बैंकों के एटीएम की स्थिति को दर्शाया गया है ।
2.3.17 शासकीय भूमि
निवेश क्षेत्र में स्थित शासकीय भूमियों की जानकारी इस मानचित्र में दर्शाई गई ।
7017
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अगस्त 2023
भाग 1 ]
2.3.18 नगरीय भूमि उपयोग उपयुक्तता
नगरीय भूमि उपयोग उपयुक्तता मानचित्र तैयार करने की प्रक्रिया में यह निर्धारित करना आवश्यक है कि किसी भूमि का विकास किस प्रकार किया जावे । इस कारण भूमि उपयोग उपयुक्तता मानचित्र तैयार करने की प्रक्रिया में प्राकृतिक विशेषताएँ , नैसर्गिक अवरोध , सामाजिक एवं आर्थिक समानताएं महत्वपूर्ण हैं । मूलतः इस प्रक्रिया में भूमि की धारण क्षमता के अंतर्गत भूमि उपयोग उपयुक्तता एवं स्थानीय भूमि का मूल्य सम्मिलित है । भूमि उपयुक्तता का निर्धारण , भूमि की प्राकृतिक एवं नैसर्गिक क्षमता पर निर्भर करता है । भूमि का मूल्य मुख्यतः तीन आधार पर निर्भर होता है :-
1. भूमि का बाजार मूल्य जो पूर्ण विक्रय के आधार पर होता है ।
2. प्राकृतिक संरचना के गुणात्मक मूल्यांकन पर ।
3. संस्पर्शी क्षेत्र का भूमि मूल्य ।
भूमि मूल्य एवं भूमि उपयुक्तता के संयुक्त मानचित्र के आधार पर सामाजिक एवं आर्थिक मूल्य के संदर्भ में वैकल्पिक विकास योजना प्रस्ताव तैयार किये जा सकते हैं । निवेशक्षेत्र में नगरीय विकास हेतु उपयुक्त भूमि का निर्धारण महत्वपूर्ण है इसी आधार पर विकास योजना प्रस्ताव तैयार किये गये हैं । भूमि की उपयुक्तता न सिर्फ प्राकृतिक विशेषता पर निर्भर है बल्कि इसका आर्थिक पहलू भी महत्वपूर्ण है । उक्त दोनों मापदण्डों का परिणाम उपयुक्तता श्रेणी का निर्धारण करता है एवं भूमि का विस्तृत वर्गीकरण , विभिन्न विकास हेतु करना संभव होता है । इसके अतिरिक्त भूमि उपयुक्तता निर्धारण हेतु भूमि की वर्तमान स्थिति जैसे भूमि पर दबाव भी महत्वपूर्ण है । यदि भूमि पर आर्थिक दबाव रहा , उस दशा में उक्त भूमि जो उपयुक्तता के आधार पर विकास हेतु ग्राह्य नहीं है का भी विकास होगा । अतः यह स्पष्ट है कि मापदण्डों की श्रेणियाँ अधिक होगी तो बाजार के संदर्भ से उपयुक्तता प्रभावित होगी । अतः उपरोक्त संदर्भ में उपयोगिता विश्लेषण प्रक्रिया जो इस अध्याय में उल्लेखित है को वरीयता के आधार पर नगरीय भूमि उपयोग हेतु निर्धारित करने की दृष्टि से देखा गया है ।
भूमि की उपयुक्तता हेतु बहु प्रणाली आधारित अध्ययन (स्थल सर्वेक्षण , स्थल की वास्तविकता, पुराने मानचित्र एवं सुदूर संवेदन तकनीक से प्राप्त चित्र ) किया गया है , जिसके परिणाम स्वरूप भूमि उपयुक्तता का विश्लेषण संभव हुआ है । रतलाम नगर के संदर्भ में एकीकृत भूमि उपयुक्तता विश्लेषण (Composite Land Suitability Analysis ) अपनाई गई है । इस प्रकार के विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि कौन सी भूमि विकास / भवन निर्माण हेतु उपयुक्त है एवं किस भूमि को हरित क्षेत्र के रूप में अथवा विकास हेतु प्रतिबंधित / संरक्षित रखा जाना आवश्यक है । भूमि उपयुक्तता निर्धारण करने हेतु निम्नलिखित श्रेणी घटकों पर विचार किया गया है ।
वर्तमान भूमि उपयोग 1.
मिट्टी का प्रकार 2.
3. ढलान का प्रतिशत
4 बाढ़ आपदा
5. जलाशय 7018
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 अगस्त 2023
[भाग 1
Km
PlanningArea
5
DEWAS
Legend
3
2.12ROADBUFFER
Waterbody
PlanningAreaBoundary
RailwayLine
NationalHighway
Bypass
BulitupArea
Roads
StateHighway
100
500 200
Source:Worldview-IISatellitedata
RoadBuffer(DistanceInMeters)
Landuse&UrbanSurveyDivision RemoteSensingApplicationCentre,MPCST,Bhopal
Scale
District-Dewas
0
ToRabadiya
NH-46ToBhopal
ToAgra
-ToNewari
SH/14-22
To Bangarda
ToVijayganj
To Maksi
ToUjjain
DirectorateofTown&CountryPlanningMadhyaPradesh,Bhopal
To Magora
ToUjjain
ToSaswer
ToMumbal
ToIndore भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अगस्त 2023
7019
Dewas
Km
PlanningArea
5
DEWAS
Legend
3
Waterbody
PlanningAreaBoundary
RailwayLine
NationalHighway
Bypass
Source:CartoDEM,MAPIT Low:520
High:700
StateHighway
2.13DIGITALELEVATIONMODEL(DEM)
Height(InMeter)
1
Landuse&UrbanSurveyDivision RemoteSensingApplicationCentre,MPCST,Bhopal
Scale
District-Dewas
0
ToRabadiya
NH-66ToBhopal
ToAgra
-ToNewari
To Bangarda
-ToVijayganj
ToMaksi
ToUjjain
DirectorateofTown&CountryPlanningMadhyaPradesh,Bhopal
To Nagora
ToUjjain
ToSanwor
ToMumbal
Toindote 7020
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अगस्त 2023
[भाग 1
Dewes
Km
PlanningArea
5
Legend
DEWAS 2.14CONTOUR
Waterbody
PlanningAreaBoundary
Contour(520m-700m)
NationalHighway
RailwayLine
Bypass
Roads
StateHighway
Source:SruveyofIndiaToposheet
Landuse&UrbanSurveyDivision RemoteSensingApplicationCentre,MPCST,Bhopal
District-Dewas
0
ToRabadiya
NH-ToBhopal
ToAgra
ToNewari
ToBangarda
تولد
ToVijayganj
To Maksi
ToUjjain
DirectorateofTown&CountryPlanningMadhyaPradesh,Bhopal
To Nagora
101-62
ToUjjain NH7920
ToSanwar
ToMumbai
ToIndore
HARE 7021
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अगस्त 2023
भाग 1 ]
Dewas
PlanningArea
Legend
DEWAS 2.15ATM
Waterbody
Source:GroundVerification
MunicipalAreaBoundary
RallwayLine
NationalHighway
Bypass
Roads
StateHighway
ATM
0.5
Landuse&UrbanSurveyDivision RemoteSensingApplicationCentre,MPCST,Bhopal
District was
ToBhopal
To Vijayganj
SH -107
ToUjjain
☐DirectorateofTown&CountryPlanningMadhyaPradesh,Bhopal
Tot 7022
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अगस्त 2023
[भाग 1
Dewas
PlanningArea
DEWAS
Legend
GovernmentLand
Waterbody MunicipalAreaBoundary
PlanningAreaBoundary
RailwayStation
NationalHighway
Bypass RallwayLine
Roads
2.16GOVERNMENTLAND
StateHighway
BusStand
---VillageBoundary
LandOwnership
Source:CommissionerLandRecords(2019-2020)
Landuse&UrbanSurveyDivision RemoteSensingApplicationCentre,MPCST,Bhopal
Scale
District-Dewas
ToRabadiya
NH-56ToBhopal
ToAgra
SH-10-22 -ToNewari
ToBangarda
MadhyaPradesh,Bhopal
ToVijayganj 01-10-7
ToMaksi
ToUjjain
wive
DirectorateofTown&CountryPlanning
To Nagora ToUjjain NH752 D
ToSanwer
ToMumbai
ToIndore 7023
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अगस्त 2023
भाग 1 ]
6 मार्ग संरचना
7. जियोमॉर्फोलॉजी
8. भूमि का मूल्य (वार्ड अनुसार )
उपरोक्त घटकों के मूल्यांकन के माध्यम से नगर विकास हेतु भूमि के संदर्भ में उपयोग सीमा निर्धारित होती है । भूमि उपयोग की सीमा की अवधारणा, भूमि के गुणात्मक मूल्यांकन से हैं । उदाहरण स्वरूप यदि ढलान अधिक है तो यह स्पष्ट है , कि अधिक ढलान वाले क्षेत्र को विकसित करने हेतु व्यापक स्त्रोत ( वित्तीय एवं जनशक्ति) आवश्यक होंगे । अतः ऐसी भूमि समतल भूमि से कम उपयोगी होगी । उक्त अवधारणा सभी घटकों के संदर्भ में प्रभावी है ।
उपरोक्त सभी घटकों के प्राकृतिक विचारणीय बिन्दुओं को नगर विकास हेतु उपयुक्त भूमि के विश्लेषण तथा पर्यावरण के विश्लेषण में शामिल किया है । इन घटकों के विश्लेषण की जानकारी का भौगोलिक सूचना प्रणाली से समन्वय कर संकेतक प्राप्त किये गये हैं ।
Dewas Weighted Index for Composite Land Suitability [ Model - 1 ] सारणी 2-सा-14
THEME
S.NO.
CLASS
THEME
WEIGHT
1 2 3 LANDUSE 4 5 1 2 3 4 GEOMORPHOLOGY 5 6 7 1 2 3 GROUNDWATERPROSPECTS 4 5 1 2 3 4 SOIL TEXTURE 5 6 7
CLASS WEIGHT
Wasteland 9
Vacant Land 8
25 Agriculture 7
Builtup 0
Waterbody 0
Pediplain 9
Pediment 7
Plateau Top 3
20 Plateau Remnant 2
Butte 1
Scarp 1
Water Bodies 0
8
VeryGood To Good
7
Good to Moderate
10 Moderate to Poor 4
Poor 2
Water bodies 0
Loamy Skeletal 9
Loamy 8
FineLoamy 7
05 Fine 6
Clayey 4
Water bodies 0
0
Builtup
7024
भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अगस्त 2023
1 100 m 9
2 200 m 8
ROAD BUFFER 10
3 500 m 7
4 >500 m 3
1 >60 m 9
2 60m 7
3 WATER BODIES BUFFER 10 45 m 5
4 30m 2
5 15m 1
1 0-1 % 9
2 1-3% 7
3 3-5% 5
SLOPE 10
4 5-10% 3
5 10-15% 2
6 >15 1
1 < 5000 9
2 8
3 7
4 LAND VALUE 10 6
5 5
6 4
7 >50000 3
Dewas Weighted Index for Composite Land Suitability [Model - 2]
सारणी 2- सा-15
CLASS
S.NO , THEME CLASS
WEIGHT
THEME
WEIGHT
1
2
3
LANDUSE
4
5
1
2
3
GEOMORPHOLOGY 4
5
6
7
1
2
GROUNDWATERPROSPECTS
3
4
Wasteland
9
Vacant Land
8
20
7
Agriculture
0 Builtup
0
Waterbody
9
Pediplain
7 Pediment
3 Plateau Top
2 10
Plateau Remnant
1
Butte
1
Scarp
0 Water Bodies
8
VeryGood To Good
7
Good to Moderate
10
4 Moderate to Poor
2
Poor 7025
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अगस्त 2023
भाग 1 ]
5
1
2
3
4
SOIL TEXTURE
5
6
7
1
2
ROAD BUFFER
3
4
1
2
3
WATER BODIES BUFFER
4
5
1
2
3
SLOPE
4
5
6
1
2
3
4
LAND VALUE
5
6
7
0 Water bodies
9 Loamy Skeletal
8
Loamy
7 FineLoamy
6
Fine
10
4
Clayey
0 Water bodies
0
Builtup
9
100 m
8
200 m
10
500 m
7
3 >500 m
9
>60 m
60m
7
5 15
45 m
30m
2
1
15 m
9
0-1%
7
1-3%
5
3-5%
15
3
5-10%
2 10-15%
1
>15
< 5000
9
8
7
6 10
5
4
3 >50000
DewasWeighted Index for Composite Land Suitability [ Model -3 ]
S.NO.
THEME
सारणी 2- सा-16
CLASS
CLASS WEIGHT THEME WEIGHT
1
2
3
LANDUSE
4
5
1
2
GEOMORPHOLOGY
3
4
Wasteland
9
8
VacantLand
14
7
Agriculture
0
Builtup
0
Waterbody
9
Pediplain
7
Pediment
12
3
Plateau Top
2
Plateau Remnant 7026
भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अगस्त 2023
5
6
7
1
2
3 GROUNDWATERPROSPECTS
4
5
1
2
3
4
SOIL TEXTURE
5
6
7
1
2
ROAD BUFFER
3
4
1
2
3
WATER BODIES BUFFER
4
5
1
2
3
SLOPE
4
5
6
1
2
3
4
LAND VALUE
5
6
7
Butte
1
1 Scarp
0 Water Bodies
8
VeryGood To Good
7
Good to Moderate
12
4 Moderate to Poor
2
Poor
0 Water bodies
9 Loamy Skeletal
8 Loamy
7 FineLoamy
6
Fine
12
4 Clayey
0 Water bodies
0
Builtup
9 100 m
200 m
8
14
7 500 m
3 >500 m
>60 m
9
7
60m
5
45 m
12
30m
2
1
15 m
9 0-1 %
1-3%
7
5
3-5%
12
5-10%
3
2 10-15%
1
>15
< 5000
9
8
7
6 12
5
4
3 >50000 भाग 1 ]
7027
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अगस्त 2023
Land suitability model 1
सारणी 2- सा-17
Model - 1
S. No
Class
1
Highly Suitable
2
Moderately Suitable
3
Less Suitable
4
NotSuitable
Grand Total Area Ha
6602.09
9735.65
2295.06
4773.31
23406.12
Land suitability model 2
सारणी 2- सा-18
Model - 2
S. No
Class
1
Highly Suitable
2
Moderately Suitable
3
Less Suitable
4
NotSuitable
Grand Total Area Ha
5849.18
9980.39
2803.09
4773.46
23406.12
Land suitability model 3
सारणी 2- सा-19
Model- 3
S. No
Class
1
Highly Suitable
2
Moderately Suitable
3
Less Suitable
4
NotSuitable
Grand Total Area Ha
3166.20
12047.89
3418.62
4773.40
23406.12
उपरोक्त तीनों सारणीयों में से Model - 3 में भूमि उपयुक्तता Highly / Moderately Suitable के अंतर्गत 96.49 प्रतिशत है । जो कि Model - 1 एवं Model - 2 कि तुलना में अधिक है । अतः भूमि उपयुक्तता के संदर्भ में Model - 3 का चयन अंतिम रूप से विकास योजना तैयार करने हेतु किया गया है ।
7028
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अगस्त 2023
[भाग 1
भूमि उपयोग का आवंटन
2.3.19
नगर विकास हेतु उपयुक्त भूमि का चयन करने के पश्चात् भूमि उपयोग क्षेत्र का निर्धारण भारत सरकार के आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय द्वारा प्रसारित Urban and Regional Plan Formulation and Implementation ( URDPFI ) गाईडलाइन एवं राज्य के विधिक प्रावधानों को ध्यान में रखकर किया गया ।
इस अध्याय में सुदूर संवेदन प्रणाली एवं भौगोलिक सूचना प्रणाली के उद्देश्य एवं इसमें अंगीकृत कार्यप्रणाली विस्तार से प्रस्तुत है । पारंपरिक पद्धति से किये गये सर्वेक्षण कार्य की तुलना में उपरोक्त प्रणाली अधिक उपयोगी एवं प्रभावी है । इसके अंतर्गत उपग्रह से प्राप्त चित्रों की व्याख्या करने के पश्चात् भूमि उपयोग मानचित्र वस्तुस्थिति के अनुरूप तैयार करना एवं पर्यावरण के घटकों का अध्ययन एवं विश्लेषण संभव है । इसी कार्यप्रणाली के आधार पर देवास निवेश क्षेत्र का विश्लेषण तथा विकास हेतु भूमि चयन के वैकल्पिक प्रस्ताव का चयन कर प्रस्तावित विकास की दिशा निर्धारित की गई , जो विभिन्न घटकों के विश्लेषण के आधार पर है । 1 7029
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अगस्त 2023
भाग 1 ]
Dewas
Km
PlanningArea
(2296.06ha)
(4773.31ha)
(9735.65ha)
(6602.08ha)
DEWAS
Legend
ModeratelySultable
Waterbody
PlanningAreaBoundary
RailwayLine
Bypass
NationalHighway
BulitupArea
Roads
Source:DatabaseLayers HighlySuitable
StateHighway
LessSuitable
NotSultable
SUITABILITY
2.17LANDSUITABILITY(MODEL-1)
Landuse&UrbanSurveyDivision RemoteSensingApplicationCentre,MPCST,Bhopal (Landuse&Geomorphologygivenmoreweightage)
Scale
District-Dewa
ToRabadiya
-ToBhopal
ToAgra
-ToNewari
ToBangarda
-ToVijayganj
ToMaksi
ToUjjain
DirectorateofTown&CountryPlanningMadhyaPradesh,Bhopal
To Nagora
ToUjjain
ToSanwer
ToMumbal
ToInstore 7030
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अगस्त 2023
[भाग 1
Dewas
Km
PlanningAres
5
(4773.46ha)
(2803.09ha)
(5849.18ha)
4
DEWAS
Legend
3
ModeratelySuitable (9980.30ha)
Waterbody
PlanningAreaBoundary
NationalHighway
RailwayLine
BuiltupArea
Bypass
StateHighway
Roads
HighlySuitable
LessSuitable
Source:DatabaseLayers NotSuitable
SUITABILITY
2.18LANDSUITABILITY(MODEL-2)
(Landuse,WisterbodyBuffer&SlopegivenmoreWeightage)
Landuse&UrbanSurveyDivision RemoteSensingApplicationCentre,MPCST,Bhopal
Scale
District-Dew
ToBhopal
ToRabadiya
ToAgra
-ToNewari
ToBangarda
-ToVijayganj
ToMaksi
ToUjjain
DirectorateofTown&CountryPlanningMadhyaPradesh,Bhopal
ToNagora
ToUjjain
ToSanwer
ToMumbai
ToIndore 7031
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अगस्त 2023
भाग 1 ]
Dewas
Km
6
PlanningArea
(4773.40ha)
(3166.20ha)
(3418.62ha)
5
DEWAS
Legend
3
ModeratelySuitable (12047.89ha)
Waterbody
PlanningAreaBoundary
NationalHighway
Bypass RailwayLine
BuiltupArea
Roads
HighlySultable
Source:DatabaseLayers LessSuitable
StateHighway
NotSuitable
SUITABILITY
2.19LANDSUITABILITY(MODEL-3)
(EqualWeightagetoAllLayers)
Landuse&UrbanSurveyDivision RemoteSensingApplicationCentre,MPCST,Bhopal
Scale
District-Dewas
ToRabadiya
WWE
NH-46ToBhopal
ToAgra
-ToNewari
ToBangarda
ToVijayganj
To Maksi
ToUjjain
DirectorateofTown&CountryPlanningMadhyaPradesh,Bhopal
ToNagora
ToUjjain
ToSanwer
ToInsore
ToAlumbal 7032
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अगस्त 2023
[भाग 1
अध्याय-3
विकास योजना पुर्नविलोकन हेतु अध्ययन एवं विश्लेषण
3.1 विकास योजना क्रियान्वयन परिदृश्य
पुर्नरक्षित विकास योजना 2031 में विकास योजना 2011 के क्रियान्वयन का विश्लेषण करते समय यह निष्कर्ष निकाला गया था कि विकास योजना में निर्धारित लक्ष्यों की अपेक्षित पूर्ति नहीं हुई है तथा कुछ क्षेत्र में असंबद्ध भूमि उपयोग का अत्याधिक विस्तार अवैध बस्तियों की संख्या में वृद्धि, अप्रभावी भूमि उपयोग नियंत्रण, अपर्याप्त सामाजिक आधारभूत अधोसंरचना भूमि की अपर्याप्त उपलब्धता एवं अपेक्षित भूमि उपयोग का नहीं हो पाना इत्यादि प्रमुख कमियां परिलक्षित हुई है । अतः योजना के क्रियान्वयन हेतु निम्न बिन्दुओं पर विचार किया जाना आवश्यक हैः-
संस्थागत संरचना के लिये भूमि आपूर्ति एवं नगरीय भूमि प्रबंधन प्रक्रिया ।
क्रियान्वयन से सम्बद्ध शासकीय , अर्द्धशासकीय एवं सार्वजनिक संस्थाओं में आवश्यक समन्वय का आभाव ।
नगरीय अधोसंरचना के विकास के लिये वित्तीय संसाधनों की पर्याप्त रूप से एवं समय पर उपलब्धता का अभाव ।
नगरीय अधोसंरचना के विकास के लिये वित्तीय संसाधनो की पर्याप्त रूप से एवं समय पर उपलब्धता का अभाव ।
निजी निवेश के लिये संसाधनों को प्रोत्साहित करने में अपेक्षित प्रणाली के विकास का अभाव ।
भौतिक पर्यावरण के लिये कारगर प्रबंधन का अभाव ।
योजना क्रियान्वयन के सतत् पर्यवेक्षण तथा क्रियान्वयन के पूर्व अनुभव के आधार पर संशोधन प्रणाली के विकास का अभाव ।
अतः क्रियान्वयन संबंधी प्रभावी नियंत्रण के अभाव में कुछ क्षेत्रों में अवांच्छित विकास , अनाधिकृत कॉलोनियों का विकास , गंदी बस्तियों का विकास तथा निम्न स्तरीय भौतिक व सामाजिक अधोसंरचना वाले क्षेत्रों का नगरीय विकास हुआ है ।
3.2 विकास योजना क्रियान्वयन को मूल्यांकन
विकास योजना 2031 में 9310 हेक्टेयर भूमि के विकास के प्रस्ताव थे जिनमें तत् समय का विकसित क्षेत्र 2323 हेक्टेयर भी सम्मिलित था । विकास योजना प्रस्ताव वर्ष 2011 की जनसंख्या 2.95 लाख तथा 2031 की जनसंख्या 5.50 लाख आंकलित का प्रस्तावित किये गये थे तथा भूमि उपयोग दर प्रति हजार व्यक्ति 11.69 अनुमानित की गई थी जबकि वर्ष 2012 में विकसित क्षेत्र के आधार पर भूमि उपयोग दर 8.02 हेक्टेयर थी । निम्नलिखित सारणी कमांक 3 - सा-1 में विकास योजना 2031 के अनुसार वर्ष 2012 से 2020 तक विकसित क्षेत्र के आंकडे दर्शाये गये है ।
भाग 1 ]
7033
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अगस्त 2023
विकास योजना क्रियान्वयन स्थिति
विकास योजना 2031 में प्रस्तावित क्षेत्र हेक्टेयर में
भूमि उपयोग
क्रं
प्रतिशत
सारणी 3- सा-1
वर्तमान विकसित क्षेत्र (2020)
प्रतिशत
शेष रिक्त भूमि (क्षेत्रफल हेक्टेयर में) क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
उपयोगिता भूमि दर
उपयोगिता भूमि दर
क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
3
1
2
4
5
1
5.37 आवासीय 2952.00 45.93
0.76 2
421.00 6.55 वाणिज्यिक
मिश्रित
21.62
2.53 3
1390.00
औद्योगिक
सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक
4.09
4
263.00
0.48 सार्वजनिक उपयोगिताएं और सुविधाएं
10.72
689.00
1.25 5 आमोद-प्रमोद
1.30 6
713.00 11.09 यातायात एवं परिवहन
100.00
6428.00
11.69 योग
स्त्रोतः- नगर तथा ग्राम निवेश
9 6
7
8
3.46
1621.00 39.16
1331.00
352.48 68.52
2.02
0.18
-38.64
0.10
38.64
1.14
2.60
390.00 1000.00 29.42
160.48
32.52
0.60
6.78
70.0
513.80
0.46
175.20
5.15
16.33
158.00 555.00
1.44
100.00
8.83
3029.16 3398.84
उक्त अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि, विकास योजना 2031 में कुल प्रस्तावित क्षेत्रफल का लगभग 52.86 प्रतिशत के प्रस्ताव क्रियान्वित किये जा चुके है । एवं भूमि उपयोगिता दर 8.83 हेक्टेयर प्रति 1000 जनसंख्या प्राप्त हुई है ।
3.2.1 आवासीय
विकास योजना 2031 में 2952.0 हेक्टेयर क्षेत्र आवासीय उपयोग के अंतर्गत प्रस्तावित किया गया था, जिसमे से 1331.0 हेक्टेयर क्षेत्र विकसित हो चुका है, जो कुल प्रस्तावित आवासीय क्षेत्र का 45.08 प्रतिशत है, एवं 1621.0 हेक्टेयर भूमि वर्तमान में रिक्त है ।
3.2.2 वाणिज्यिक
विकास योजना 2031 में 421.00 हेक्टेयर भूमि वाणिज्यिक उपयोग के अन्तर्गत प्रस्तावित किया गया था, जिसमें से 68.52 हेक्टेयर क्षेत्र वाणिज्यिक उपयोग के अंतर्गत विकसित हो चुका है । जो कि प्रस्तावित वाणिज्यक क्षेत्र का लगभग 16.27 प्रतिशत है एवं 352.48 हेक्टेयर भूमि वर्तमान में रिक्त है ।
वाणिज्यिक कार्य केन्द्र का क्रियान्वयन स्तर 7034
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अगस्त 2023
[भाग 1
विकास योजना 2031 में उल्लेखित वाणिज्यिक क्षेत्र में कार्यरत अनेक गतिविधियों में कोई विशेष परिर्वतन नही हुआ है जिसका मुख्य कारण विकास योजना प्रस्ताव अनुसार विशेषीकृत बाजार विकास न होना है । परिणाम स्वरूप विकसित क्षेत्र में सघनता तथा यातायात दबाव बहुत अधिक है । मध्य क्षेत्र में वाणिज्यिक गतिविधियों के तीव्र फैलाव के कारण पार्किंग तथा पर्यावरण अवमूल्यन की समस्या उभर आई है । साथ ही क्षेत्र में अधिकांश मार्ग संकीर्ण होने के कारण यातायात सुगमता पर अत्यन्त प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है । इस कारण मध्य क्षेत्र से वाणिज्यिक गतिविधियों का विकेन्द्रीकरण किया जाना आवश्यक है ।
निवेश इकाई एवं खण्डस्तरीय वाणिज्यिक विकास नहीं होने के कारण मध्यक्षेत्र के आसपास लगे हुए क्षेत्र एवं मुख्य मार्गों पर वाणिज्यिक गतिविधियां विकसित हुई हैं । देवास नगर में मुख्य मार्गों पर वाणिज्यिक गतिविधियाँ विकसित होना, मुख्य मार्ग पर मिश्रित उपयोग अवधारणा को दर्शाता है । निवेश इकाई एवं खण्ड स्तरीय विकास तभी संभव है , जब उस स्तर की योजनाएं क्रियान्वित की जावें अथवा नगरीय निकायों द्वारा परिक्षेत्रिय योजना तैयार करने के पश्चात् मार्ग संरचनाओं का निर्माण किया जावे । वाणिज्यिक कार्य केन्द्र का क्रियान्वयन स्तर निम्न सारणी क्रमांक 3 - सा -2 पर दर्शाया गया है ।
वाणिज्यिक क्रियान्वयन विकास योजना 2031 अनुसार
सारणी 3-सा-2
क्रं.
विवरण
निवेश ईकाई
वर्तमान स्थिति (2021)
1
2
3
4
बाजार केन्द्र
1
01
थोक एवं विशिष्ट बाजार
अविकसित
2
03
अविकसित
वेयर हाउसिंग , शीतगृह एवं गोदाम (ए.बी. रोड के उत्तर- पश्चिम मक्सी मार्ग के संगम)
3 मण्डी
01
विकसित
(अ) अनाज मण्डी
अविकसित
01
(ब) पशु मण्डी एवं घास मण्डी (राजौदा मार्ग एवं बायपास के संगम पर)
(ग्राम नौशराबाद बायपास मार्ग से लगकर संचालित किया जा रहा है)
01
अविकसित
(स) सब्जी मण्डी एवं फल मण्डी (राजौदा मार्ग एवं बायपास के संगम पर)
03
अविकसित
(द) लोहा मण्डी (ए.बी. मार्ग के उत्तर पश्चिम की ओर बायपास के संगम पर)
03
अविकसित
(ई) कबाडी बाजार ए.बी. मार्ग के उत्तर पश्चम की ओर बायपास के संगम पर
03
(प) भवन सामग्री
अविकसित
4.
02
अविकसित
मिनी सुपर कोरिडोर (एम.आर. 10)
वर्गीकृत बाजार
02
अविकसित
5.
(अ) यातायात नगर एवं मैकेनिक नगर (ग्राम रसूलपुर में एबी मार्ग एंव बायपास के संगम पर )
03
विकास प्राधिकरण द्वारा विकास किया जा रहा है
(ब) मिनी यातायात नगर एबी मार्ग के उत्तर पश्चिम की ओर बायपास के संगम पर) 7035
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अगस्त 2023
भाग 1 ]
स्त्रोत:- नगर तथा ग्राम निवेश के सर्वेक्षण ।
3.2.3 औद्योगिक
विकास योजना 2031 में 1390.00 हे० क्षेत्र औद्योगिक उपयोग के अन्तर्गत प्रस्तावित किया गया था जिसमें से 1000.0 क्षेत्र विकसित हो चुका है । वर्तमान में 390.0 हे ० क्षेत्र रिक्त है । विकसित औद्योगिक क्षेत्रों का विवरण सारणी 3 - सा -3 में दर्शाया गया है :-
औद्योगिक क्षेत्रो के क्रियान्वयन की स्थितिः-
क्र.
औद्योगिक क्षेत्र का नाम
2
1
1. औद्योगिक क्षेत्र क्रमांक -1
सारणी 3-सा-3
वर्तमान स्थिति 2021.
स्थापना वर्ष
क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
4
5
3
1973
215.00
विकसित बम्बई- आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक-52 2. औद्योगिक क्षेत्र क्रमांक-2
1975
182.00
विकसित बम्बई -आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक -52 3. औद्योगिक क्षेत्र क्रमांक -3
1982-83
103.18
विकसित बम्बई-आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक-52 4. औद्योगिक क्षेत्र उज्जैन मार्ग
5. औद्योगिक क्षेत्र सिया लेदर कॉम्पलेक्स राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक-52
20.02
1965
विकसित 20.78
1978
विकसित
3.2.4 सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक तथा सार्वजनिक उपयोगिताएं एवं सुविधाएँ
विकास योजना 2031 में सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक उपयोग हेतु 263.0 हेक्टेयर क्षेत्र प्रस्तावित था, जिसमे से 160.48 हेक्टेयर सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक उपयोग एवं 70.0 हेक्टेयर क्षेत्र सार्वजनिक उपयोगिता एवं सुविधाए के अन्तर्गत विकसित हुआ है । इस प्रकार कुल 230.48 हेक्टेयर क्षेत्र विकसित हो चुका है । जो कुल प्रस्तावित क्षेत्र का 87.63 प्रतिशत है किन्तु इस उपयोग के अंतर्गत जो विकास हुआ है वो विकास योजना 2031 में प्रस्तावित सार्वजनिक अर्द्धसार्वजनिक की भूमि पर न होकर अधिकांशतः आवासीय उपयोग की भूमि पर होना पाया गया है एवं प्रस्तावित सार्वजनिक अर्द्धसार्वजनिक उपयोग की भूमि पर अधिकांशतः रिक्त है ।
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अगस्त 2023
7036
सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक क्रियान्वयन
प्रकार
क्र.
सारणी 3- सा-4
निवेश ईकाई वर्तमान स्थिति (2021)
देवास विकास योजना 2031 के अनुसार
3
1
2
औषधालय
1. स्वास्थ्य
2
4
3
अविकसित
निवेश इकाई क्रं. 1 , 2 , 3
अविकसित
प्रशासनिक गतिविधियों हेतु स्थान
प्रशासनिक
(अ) शैक्षणिक गतिविधियां
3. शैक्षणिक
(ब) औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र
4.
निवेश इकाई क्रं. 3
अविकसित
निवेश इकाई क्रं. 3
ईकाई क्रमांक 02 में विकसित निवेश इकाई क्रं. 3
अविकसित
एक केन्द्रीय पुस्तकालय एवं क्लब
सामाजिक एवं सांस्कृतिक
निवेश इकाई क्रं. 3
राजानंद तालाब एवं क्षिप्रा नदी से 52 एम.एल.डी. पानी प्रतिदिन प्रदाय किया जा रहा है ।
1. जल प्रदाय लोदरी एवं नर्मदा नदी से प्रतिदिन घरेलू उपयोग हेतु 19 एम.एल.डी. जल प्रदाय प्रस्तावित
2. जल, मल निकास
अविकसित
भूमिगत परिपूर्ण योजना प्रणाली प्रस्तावित
3. धोबीघाट
नागधाम नाले पर धोबी घाट 5.
सार्वजनिक सेवाऐं
4. नालों का गहरीकरण
नालों का गहरीकरण
5. डेरी फार्म
ग्राम बिंजाना
6. शमशान घाट एवं कब्रस्तान अविकसित
निवेश इकाई क्रं. 3
अविकसित
अविकसित
अविकसित
ग्राम शंकरगढ़ , मेंढकी एवं कालूखेड़ी में नये शमशान घाटों एवं कब्रस्तानों का विकास 7037
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अगस्त 2023
भाग 1 ]
निवेश ईकाई
प्रकार
क्रं.
वर्तमान स्थिति (2021) देवास विकास योजना 2031 के अनुसार
3
4
1
3
2
विकसित
निवेश इकाई क्रं. 1
1. दूरभाष केन्द्र निवेश इकाई क्रं. 3 ए.बी. मार्ग पर ऑटो एक्सचेंज प्रस्तावित
विकसित
निवेश इकाई क्र. 1
2. डाक एवं तार घर निवेश इकाई क्रं. 2.3 में एक-एक डाक एवं एक एक तार घर प्रस्तावित ।
3. अग्निशमन केन्द्र
विकसित
निवेश इकाई क्रं. 3 में एक प्रमुख अग्निशमन केन्द्र प्रस्तावित ।
6. अन्य सेवांए
निवेश इकाई क्रं. 2 एवं पटवर्धन मार्ग पर पुराना मछली बाजार के स्थान पर
4. आरक्षी केन्द्र
औद्योगिक क्षेत्र में, मध्य क्षेत्र में (एम.जी. रोड़) एवं बी.एन.पी. के पास विकसित
निवेश इकाई क्रं. 2 एवं 3
5. पावर हाउस एवं विद्युत उपकेन्द्र / प्रत्येक निवेश ईकाई में विद्युत उपकेन्द्र
भोपाल मार्ग , औद्योगिक केन्द्र क्र. 1 तथा बी.एन.पी. में ग्रीड स्थापित औद्योगिक क्षेत्र, उज्जैन मार्ग , सिविल लाईन एवं बालगढ़ मार्ग पर विद्युत उपकेन्द्र स्थापित मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अगस्त 2023
7038
[भाग 1
3.2.5 आमोद-प्रमोद
विकास योजना 2031 मे आमोद -प्रमोद उपयोग के अंतर्गत कुल 689.00 हेक्टेयर भूमि प्रस्तावित थी, जिसमें से 175.20 हेक्टेयर भूमि विकसित हो चुकी है, जो कि कुल प्रस्तावित क्षेत्र का 25.42 प्रतिशत है । प्रस्तावित नगर उद्यान , स्टेडियम , तरणताल तथा अन्य उद्यानों आदि विकसित नही हो सके । इस उपयोग के अन्तर्गत नगर उद्यान, क्षेत्रिय उद्यान, खेल मैदान, खुले क्षेत्र, मैला मैदान, एवं अन्य आमोद प्रमोद गतिविधियाँ आती है । नगर में चामुण्डा माता टेकरी का सौन्दर्याकरण , मीठा तालाब का सौन्दर्यकरण तथा ए.बी. रोड़ लोक निर्माण विभाग के सर्किट हाउस से लगकर महाराजा तुकोजीराव इन्डोर स्टेडियम , टेकरी के नीचे प्रदर्शनी स्थल, मल्हार स्मृति उद्यान, औद्योगिक क्षेत्र से लगकर ए.बी. रोड के दोनों ओर 8.0 हेक्टेयर का उद्यान तथा शंकरगढ पहाडी पर वृक्षारोपण आदि विकसित किये गये है ।
3.2.6 यातायात एवं परिवहन
विकास योजना 2031 में यातायात उपयोग के अंतर्गत 713.00 हेक्टेयर भूमि का प्रावधान था । उक्त उपयोग के अंतर्गत 555.0 हेक्टेयर भूमि विकसित है , जो कि कुल प्रस्तावित क्षेत्र का लगभग 77.84 प्रतिशत है । जिसमें विकास योजना के मुख्य मार्गो के साथ अन्य विकसित मार्ग भी सम्मिलित है ।
यातायात क्रियान्वयन स्तर
सारणी 3 - सा-5
देवास विकास योजना 2031 के प्रस्ताव
क्रं.
श्रेणी
वर्तमान स्थिति (2021 )
4
1
2
विकसित
क्षेत्रीय मार्ग
1.
आगरा - बम्बई मार्ग (राष्ट्रीय राजमार्ग क्रं. 52) (अ) शाजापुर की ओर (चौड़ाई 60 मी.) (ब) लक्ष्मीनारायण क्लब से इन्दौर की ओर (चौड़ाई 60 मी. )
उज्जैन मार्ग
अर्द्ध विकसित रेल्वे लाईन से उज्जैन की ओर (चौड़ाई 60 मी. )
भोपाल मार्ग
विकसित भोपाल चौराहे से भोपाल की ओर (चौड़ाई 60 मी .)
देवास बाय-पास मार्ग
विकसित 2.
बाय-पास मार्ग
(चौड़ाई 60 मी.)
अर्द्ध विकसित मुख्य मार्ग क्रं. 1 (चौडाई 30 मी. )
अर्द्ध विकसित मुख्य मार्ग क्रं. 2 (चौडाई 15 मी.)
3. मुख्य मार्ग
विकसित मुख्य मार्ग क्रं. 3 (चौडाई 30 मी.)
अर्द्ध विकसित मुख्य मार्ग क्रं. 4 (चौडाई 30 मी. ) 7039 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अगस्त 2023
क्रं.
श्रेणी
देवास विकास योजना 2031 के प्रस्ताव
वर्तमान स्थिति (2021 )
2
1
4
अर्द्ध विकसित मुख्य मार्ग क्र. 5 (चौडाई 45 मी.)
मुख्य मार्ग क्र . 6 (चौडाई 12 मी. )
अर्द्ध विकसित उज्जैन मार्ग से मेंढ़की मार्ग तक रेल्वे लाईन के समानांतर
अविकसित मेंढकी मार्ग से मुख्य मार्ग क्रमांक 17 तक (रेल्वे लाईन के समानांतर) चौडाई 25.0 मीटर
अर्द्ध विकसित मुख्य मार्ग क्रं. 7 (चौडाई 12 मी. ) मेंढ़की मार्ग से रेल्वे लाईन के समानांतर
अविकसित मेंढकी मार्ग से मुख्य मार्ग क्रमांक 17 तक (रेल्वे लाईन के समानांतर) चौडाई 25.0 मीटर
विकसित मुख्य मार्ग क्र. 8 (चौडाई 30 मी .)
विकसित मुख्य मार्ग क्रं. 9 (चौडाई 30 मी . )
अविकसित मुख्य मार्ग क्र. 10 (चौडाई 45 मी. )
विकसित मुख्य मार्ग क्रं. 11 (चौडाई 25 मी.)
मुख्य मार्ग क्र. 12
अर्द्धविकसित मुख्य मार्ग क्रमांक- 13 से भोपाल मार्ग तक (चौडाई 18मी.)
अविकसित भोपाल मार्ग से राजोदा मार्ग तक (चौडाई 30.0 मी.)
अर्द्ध विकसित मुख्य मार्ग क्र. 13 (चौडाई 30 मी .)
अविकसित मुख्य मार्ग क्रं. 14 (चौडाई 30 मी. )
अविकसित मुख्य मार्ग क्र. 15 (चौडाई 30 मी. )
अर्द्ध विकसित मुख्य मार्ग क्रं. 16 (चौडाई 30 मी.)
अविकसित मुख्य मार्ग क्रं. 17 (चौडाई 45 मी.)
अर्द्ध विकसित मुख्य मार्ग क्रं. 18 (चौडाई 30 मी. )
3.2.6.1 वाहन विराम स्थल
विकास योजना 2031 में पांच स्थलों पर वाहन विराम स्थलों के प्रस्ताव दिये गये थे, जो कि
निम्नानुसार है: - 7040
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अगस्त 2023
क्रं.
देवास विकास योजना 2031 के प्रस्ताव
3 1
1. वर्तमान बस स्टेण्ड की भूमि पर
2 .
[भाग 1
सारणी 3 - सा-6 वर्तमान स्थिति (2021)
4
बस स्टैण्ड संचालित
विकसित
मेढ़की मार्ग पर , ए.बी. मार्ग के संगम पर, शिक्षा विभाग की खुली भूमि पर
अविकसित
3. उज्जैन मार्ग पर, रेल्वे क्रासिंग के दोनों ओर स्थित खुली भूमि पर
4. प्रत्येक निवेश इकाई केन्द्रों में
5. ए.बी. मार्ग पर प्रस्ताविक यातायात नगर में
3.2.6.2 यातायात अवसान केन्द्र एवं यातायात नगर अविकसित
अविकसित
विकास योजना 2031 के प्रस्तावों में ए.बी. मार्ग पर निवेश इकाई क्रमांक 2 एवं 3 में अवसान केन्द्र प्रस्तावित किये गये थे । बायपास मार्ग पर निवेश इकाई क्रमांक 1 में ग्राम रसूलपुर में 10 हेक्टेयर क्षेत्र में यातायात नगर प्रस्तावित किया गया था । इसके अतिरिक्त ए.बी. मार्ग पर (मक्सी चौराहा) ग्राम बिलावली, निवेश इकाई क्रमांक 2 में भी 5.00 हेक्टेयर भूमि पर एक मिनी यातायात नगर प्रस्तावित किया गया था । जिसका विकास नहीं हुआ है ।
3.2.6.3 क्षेत्रीय परिवहन
नगर के बाहरी क्षेत्रों को जोड़ने के लिए मुख्य रूप से 4 मार्ग हैं । देवास नगर से चार मुख्य नगर इन्दौर , उज्जैन, भोपाल एवं शाजापुर जुड़े हुए है । मुख्यतः ए.बी. रोड़, उज्जैन रोड़, भोपाल रोड़ एवं नगर के मध्य से राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक-52 (आगरा - बम्बई) गुजरता है । ए.बी. मार्ग से पूर्व दिशा से उत्तर की ओर 60.0 मीटर चौडा सिक्स लेन बायपास मार्ग विकसित है । जो भोपाल रोड़, मक्सी रोड़ एवं उज्जैन रोड़ को जोडता है । बस स्टैण्ड
वर्तमान में देवास नगर में महात्मा गाँधी बस स्टेण्ड नगर के मध्य में संचालित होने से यातायात का दबाव निरंतर बढता जा रहा है । उज्जैन मार्ग पर पिकअप स्टेण्ड विद्यमान है । विकास योजना में 7041
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अगस्त 2023
भाग 1 ]
भोपाल मार्ग पर. मुख्य मार्ग क्र. -12 के संगम पर 2.0 हेक्टेयर भूमि पर बस स्थानक प्रस्तावित किया गया था । जिसका क्रियान्वयन नही हुआ है ।
3.3 विकास योजना 2031 में उपान्तरण
विकास योजना 2031 प्रभावशील होने के उपरान्त राज्य शासन द्वारा म.प्र . नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 23- (क) के अंतर्गत विकास योजना 2031 में निम्न भू- उपयोग उपान्तरण किए है ।
भूमि उपयोग उपान्तरण
क्र ग्राम का नाम
विकास योजना 2031 में प्रस्तावित भूमि उपयोग
3
1
2
1
जैतपुरा सर्वे क्रमांक 401
बायपास मार्ग नगर वन एवं पर्यावरण वानिकी एवं कृषि
सारणी 3-सा-7
उपान्तरित भू उपयोग
विकास की स्थिति
क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
5
6 4
अविकसित
9.215 हे. मे से 2.0 हे.
बायपास मार्ग नगर वन एवं पर्यावरण वानिकी एवं यातायात के अन्तर्गत अन्तर्राज्यीय बस टर्मीनल (बस डिपो)
राजौदा सर्वे क्रमांक 2 01
बायपास मार्ग नगर वन एवं पर्यावरण वानिकी एवं कृषि
3.640
अविकसित
हे.
बायपास मार्ग नगर वन एवं पर्यावरण वानिकी एवं यातायात के अन्तर्गत अन्तर्राज्यीय बस टर्मीनल (बस डिपो)
अविकसित
4500.0 वर्गमीटर
वाणिज्यिक तथा मार्ग (पुनर्घनत्वीकरण योजना)
3
देवास जूनियर सर्वे क्रमांक 110/2
आवासीय , सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक वाणिज्यिक तथा मार्ग (कलेक्टर परिसर)
अविकसित
413.87 वर्गमीटर
वाणिज्यिक तथा मार्ग (पुनर्घनत्वीकरण योजना)
4
देवास क्रमांक जूनियर सर्वे
415/2
एवं अर्द्धसार्वजनिक आवासीय , सार्वजनिक तथा मार्ग (सिविल लाईन रोड़)
(सिविल लाईन रोड ) आवासीय , एवं मार्ग
अविकसित
4546.13 वर्गमीटर
वाणिज्यिक तथा मार्ग (पुनर्घनत्वीकरण योजना)
5
देवास जूनियर सर्वे क्रमांक 440/1/2
6 पालनगर एम.आर.-5
नोटः- विकास योजना 2031 में उपातंरित उपयोग विकास योजना 2035 का भाग है एवं अन्य उपांतरित उपयोग सम्मिलित माने जावेंगे ।
7042
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अगस्त 2023
[भाग 1
3.4 असंगत एवं अकार्यक्षम भूमि उपयोग
विकास योजना में असंगत एवं अकार्यक्षम भूमि उपयोग होने से अन्य स्थान पर स्थानांतरित करने के प्रस्ताव दिये गये थे । उनके क्रियान्वयन की स्थिति निम्न सारणी क्रमांक 3 - सा -8 में दर्शायी गयी है :-
असंगत एवं अकार्यक्षम भूमि उपयोग की क्रियान्वयन स्थिति
सारणी 3- सा-8
क्र. वर्तमान उपयोग
वर्तमान
प्रस्तावित स्थान
क्रियान्वयन स्थिति
रिक्त होने पर उपयोग
2
1
3
5
6
4
1
आवासीय अक्रियान्वित दाल एवं तेल मिल
निवेश इकाई क्र.- 2
सरदार पटेल मार्ग , एम.जी. मार्ग स्टेशन मार्ग (फतेहसिंह मार्ग)
2
अक्रियान्वित पशु बाजार
स्टेशन मार्ग, ओलंपिक ग्राउंड
निवेश इकाई क्र.- 1
मार्ग एवं खेल का मैदान
3
अक्रियान्वित उज्जैन मार्ग एवं ईदगाह मार्ग, एवं अन्य मार्गो पर
निवेश इकाई क्र.- 1
घास की फुटकर दुकानें
मार्ग विस्तार पार्किंग एवं खुला सील
4 आरा मशीनें
अक्रियान्वित
विस्तार वाणिज्यिक एवं मार्ग
स्टेशन मार्ग, ए.बी. मार्ग एवं उज्जैन मार्ग
निवेश इकाई क्र.- 2
5
अक्रियान्वित चामुण्डाटेकरी
निवेश इकाई क्र.-1 , 2, 3
वृक्षारोपण एवं दोनों चढाई के मार्ग पर पार्किंग
टेकरी के नीचे चारों ओर स्थित अवैध विकास/निर्माण
बस स्टेण्ड
6
ए.बी. मार्ग
अक्रियान्वित
निवेश इकाई क्र.- 1
नगर बस स्थानक निजी बस स्थानक एवं पार्किंग
7
मध्यक्षेत्र में स्थित
वाणिज्यिक / मार्ग अक्रियान्वित
निवेश इकाई क्र.-1
समस्त-असंगत दुकाने मार्केट
8
अक्रियान्वित ट्रक स्थानक एवं गैरेज
मार्ग विस्तार एवं वाणिज्यिक
निवेश इकाई क्र.-2 एवं 3
ए.बी. मार्ग , उज्जैन मार्ग , भोपाल मार्ग , स्टेशन मार्ग एवं अन्य मार्गो पर स्थित
9
डाकघर के पीछे
गोदाम
अक्रियान्वित
निवेश इकाई क्र.-3
सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक
10
मार्ग
अक्रियान्वित शालिनी मार्ग, जेल मार्ग एवं अन्य मार्ग पर स्थित
निवेश इकाई क्र.- 1
सब्जी/फल की फुटकर दुकानें
11
अक्रियान्वित
पार्किंग/ खुला मार्ग
नावेल्टी चौराहा ईदगाह, जय प्रकाश मार्ग
सब्जी मंडी/ फल की दुकाने
निवेश इकाई क्र. -1 (खारी बाबड़ी रोड स्थित पुरानी उपजेल की भूमि पर) 7043
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अगस्त 2023
भाग 1]
अक्रियान्वित
वाणिज्यिक
12 लोहा मण्डी
निवेश इकाई क्र.-3
जयप्रकाश मार्ग (तीन बत्ती तिराहा तक)
13
वाणिज्यिक / मार्ग अक्रियान्वित
निवेश इकाई क्र.-3
भवन सामग्री की दुकानें
ए.बी.मार्ग, उज्जैन मार्ग, स्टेशन मार्ग , जय प्रकाश मार्ग एवं अन्य मार्ग
14
वाणिज्यिक / मार्ग अक्रियान्वित
निवेश इकाई क्र.-3
चूड़ी बाखल मार्ग तथा नगर के अन्य मार्गो पर स्थित
कबाड़ी दुकाने/बाजार
15
मध्य क्षेत्र में स्थित
वाणिज्यिक / मार्ग अक्रियान्वित मछली एवं मटन मार्केट
निवेश इकाई क्र.-1
3.5 जन सांख्यिकी एवं सामाजिक आर्थिक विश्लेषण
3.5.1 जनसंख्या विश्लेषण
जनसांख्यिकी एवं सामाजिक आर्थिक विश्लेषण के अन्तर्गत निवेश क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों एव समाज की आर्थिक, साक्षरता एवं लिंगानुपात का विश्लेषण कर इसके आधार पर ऐसे निवेश क्षेत्र में विकास की दशा निर्धारित की जाती है ।
जनसंख्या विश्लेषण तहसील के अन्तर्गत होने से देवास परिक्षेत्र के संस्पर्शी पांच अन्य जिलों के जनसंख्या का विवरण, इस परिक्षेत्र के नियोजन हेतु महत्वपूर्ण है । इसका विवरण सारणी क्रमांक 3 - सा-9 में दर्शाया गया है ।
जनसंख्या विवरण एवं लिंगानुपात
सारणी 3- सा-9
क्रं.
महिला
जिला एवं तहसील कुल जनसंख्या-2011 पुरूष
लिंग अनुपात
5
6 1
3
4
2
929
290000
150081 139469
1. देवास नगर
732161
780520
938 8.
1512681
शाजापुर + आगर मालवा
942
738241 716828
6. देवास जिला
145506
954
826067
422653
403414
5. नीमच जिला
954
4238894
8684807
4445913
3. उज्जैन संभाग
955
970575
1986864
1016289
7. उज्जैन जिला
963
657560
1340411
682851
4. मंदसौर जिला
931
72626809
35014503
37612306
2. मध्यप्रदेश
स्त्रोतः- भारत की जनगणना वर्ष 2011
उपरोक्त सारणी का अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि, देवास नगर में जहाँ लिंग अनुपात 929 है, वही देवास जिले में यह अनुपात 942 है । नगरीय क्षेत्र में लिंगानुपात जिले से कम होना गंभीर विषय है । यद्यपि प्रदेश का औसत लिंगानुपात 931 है, वही संभाग का 954 है । औसत की दृष्टि से नगर का लिंग अनुपात उचित है, किन्तु जिले से तुलना करने पर लिंग अनुपात में कमी के विश्लेषण हेतु यदि लिंग अनुपात का निवेश क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम एवं नगरीय क्षेत्र का विश्लेषण भी आवश्यक है । वर्ष 2011 की जनसंख्या के अनुसार वार्डवार जनसंख्या विश्लेषण सारणी क्रमांक 3 - सा -10 में दर्शित है ।
भाग 1 7044
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अगस्त 2023
भाग 1 ] मध्यप्रदेश राजपत्र, दिन दिनांक 11 11 अगस्त स्त 2023 7045
T 3618 3883 3296 7208 3074 4608 3168 2513 3265 4194 4415 4621 3613 3062 21508 8
4077 T 4021 3571 4748 3277 5459 3144
3559 9210 3328 6607 10635 4951 7202 6309 3224 8995 4752 3235 3895 6154 8780 4368
F 1696 1873 1520 3215 14583223 1245 16234071 1830 2200 1749 1516 1176 1553 1946 1943 1476 1978 1513 1184 1294 20044287 9524 44289597 5 22154599 22874840 16283402 13443030
F 1747 1357 1378 4716 2825 1237 3846 1892 2138 1274 2370 2500
LiteratesPopulation 4037 2808 2300 3253 1585 3987 2101
सारणी3-सा-10 M LiteratesPopulation 1922 2204 M 2136 2202 1776 5173 3993 1765 1829 2448 2191 1950 2408 3799 1822 5919 1652 2651 1337 3949 1712 3484 2248 1987 2805 5149 1801 2860 2437 2483 1961 3089 2310 2100 3654 1878 4793 1850 2283 11984 5169 3 2384 2267 2553 1774 1686
T 118 192 T 153 70 686 34 13 0 30 5 0 48 136 79 361 148 986 1
333 751 568 88 315 149 171 709 191 0 199 38 137 399 219 590 142 26 280
67
STPopulation F 63 90 F 75 199387 36 319 18 7 44 115252 0 195398 19 2 0 25 55122 53 284586 0 178 113246 15 62 73 65128 481 1 4582
STPopulation 173 356 270 29 140 71 82 358 88 63 98 104 293 69 13 153
M 55 102 78 34 6 3 0 83 107108215 75 505 0
M 188 160 367 395 38 44 137 0 11 175 78 89 23 67 302 0 23 75 63 115 37 297 73
298 203
T 899 895 T 736 518 1305 230816 2771 448 1523 932 2176 94 1917 88 21 31 60 2856 2230 2913351 238 2606103 392 125116 1629101 1910183 1744133 1170 1065 1992206193 917 5636 906 6 294 493 151813 1314127
1934 2925 811 979 624 948 3031 483 471
F 445 F 371 256 634 1078 209 463 48 43 8 14 31 1366 1002 111 188 669 939 579 516 439 2721 7 232
928 1388 384 1369 750 1052 453 299 466 1333 1243 784 818 1442 976 231 452 151 250 786 633
SCPopulation M 454 SCPopulation 462433 M 365 1006 262 1537 671 427 1230 1402 239 773 469 1124 46 962955 45 526 13 325 17 482 29 1490 1228 1580 127 1363 204 582 845 591 1589 1016 478 252 454 9 243 239 732 681
वार्डवारजनसंख्याविश्लेषण T 556 714 T 588 778 432 1172 974 257 578 829 573 966 591 1071 454 2070 427 629 324 794 420 767 759 1037 1560 527 1032 830 788 1077971 1064926 552 1175 701549 1329 775 494 35432914 1138 7 521143 597 786 521 599
F 282 337 F 285 354 222 533 456 114 278 394 268 475 286 515 207 1032 223 282 152 352 181 419850 380 346 498 766 233 474 414 376 532 522 251 563 318 604 349 224 527 7 252 281 401 253 307
ChildPopulation(0-6) M ChildPopulation(0-6) 274 377 M 303 424 639 518 143 300 435 305 491 305 556 247 1038 204 172 442 239 431 387 413 539 794 294 558 416 412 412349761 545 542 301 612 383 725 426 270 18571686 611 0 269 316 385 268 292
F 2301 2655 F 2339 2641 1916210 5459 4180 1734 2267 3050 2471 2822 2826 4295 2135 7143 1925 2956347 1459 4047 1926 3792 2744 2573 3357 5827 2032 3519 2874 3131 2505 4019 3058 2397 4175 2381 5462 2375 2451 13946 5373 9 2639 2794 3121 2163 2160
Population Population M 2365 2823 M 2535 2915 2039 6146 4642 1939 2433 3249 2630 2976 2862 4694 2154 7550 1927 3176 1544 4501 2011 4068 2812 2799 3830 6551 2218 3921 3037 3132 2792 4256 3377 2593 4679 2621 5938 2613 2653 15008 1 2883 3165 2130 2232
2723
T 4666 5478 T 4874 5556 3955 11605 8822 3673 4700 6299 5101 5798 5688 8989 4289 14693 3852 6132 3003 8548 3937 7860 5556 5372 7187 12378 4250 7440 5911 6263 5297 8275 6435 4990 8854 5002 11400 4988 5104 28955 113205947 0 स्त्रोतः-भारतकीजनगणना2011 5362 5677 6286 4293 4392
War d War 25 d 26 27 1 28 2 29 3 30 4 31 5 32 6 33 7 34 8 35 9 36 10 37 11 38 12 39 13 40 41 14 42 15 43 16 44 17 45 18 Total 19 20 21 22 23 24
7046
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अगस्त 2023
3.5.2 जनसंख्या लिंगानुपात
[भाग 1
नगर पालिक निगम सीमा में वार्ड वार लिंगानुपात का अध्ययन किया गया । देवास नगर का लिंगानुपात 929 महिला प्रति हजार पुरूष है । सबसे अधिक लिंगानुपात वार्ड क्रमांक 23 में है , सबसे कम लिंगानुपात वार्ड क्रमांक 38 में है, जिसका विवरण सारणी 3 - सा -11 में दिया गया है ।
वार्डवार जनसंख्या लिंगानुपात
Sex Ratio (Females per 1000 Male)
>1000
975-1000
सारणी 3- सा- 11
WARD
TOTAL WARD
1
23
6
22,32,33,34,37,41
950-975
5
20,21,24,25,36
925-950
12
4,5,7,8,10,26,28,30,31,35,40,42
900-925
13
1,6,11,15,17,18,19,27,29,39,43,44,45
<900
8
2,3,9,12 , ,13,14,16,38
स्त्रोतः- भारत की जनगणना 2011
3.5.3 शिशु जनसंख्या
नगर पालिक निगम सीमा में वार्ड वार शिशु जनसंख्या का अध्ययन किया गया । वार्ड वार विश्लेषण से यह ज्ञात होता है कि औसतन शिशु जनसंख्या देवास नगर निगम में 12 प्रतिशत है एवं सबसे अधिक 17 प्रतिशत वार्ड क्रमांक 05 , 15 में है तथा न्युनतम वार्ड क्रमांक 03 में है जिसका विवरण सारणी 3- सा -12 में दर्शाया गया है ।
शिशु जनसंख्या प्रतिशत
Child Population Density
>15
13-15
WARD
सारणी 3- सा-12 TOTAL WARD
3
5,15,45
14
1,4,7,11,13,14,16,24,26,37,38,40,42,44
11-13
14
6,12,17,22,23,25,27,29,30,31,34,39,41,43
9-11
13
2,8,9,10,18,19,20,21,28,32,33,35,36
<9
स्त्रोतः- भारत की जनगणना 2011-
शिशु लिंगानुपात
3
1
देवास नगर का शिशु लिंगानुपात 907 बालिका प्रति हजार बालक है, जो कि देवास नगर के लिंगानुपात से काफी कम है और यह भविश्य की एक गंभीर समस्या का विषय है ।
7047
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अगस्त 2023
भाग 1 ]
Child Sex Ratio ( Females per 1000 Male)
>1000
950-1000
900-950
850-900
800-850
<800
स्त्रोतः- भारत की जनगणना 2011
सारणी 3 - सा-13
WARD
TOTAL WARD
5 22,24,25,28,34
8 5,7,10,12,15,37,40,42
10 4,6,16,20,23,27,30,32,38,41
6 19,21,26,29,31,35
12 1,2,8,11,13,14,17,18,33,43,44,45
4 3,9,36,39
3.5.4 अनुसूचित जाति एवं जनजाति जनसंख्या
नगर में अनुसूचित जाति जनसंख्या कुल जनसंख्या का 19.46 प्रतिशत एवं अनुसूचित जनजाति जनसंख्या कुल जनसंख्या का 3.40 प्रतिशत है । अनुसूचित जाति - जनजाति की जनसंख्या कुल जनसंख्या का लगभग 22.86 प्रतिशत है । निवेश क्षेत्र के अन्तर्गत वार्ड वार अनुसूचित जाति- जनजाति का विवरण सारणी 3 - सा-14 में दर्शाया गया है ।
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति जनसंख्या
SC ST Population
>50
40-50
सारणी 3- सा-14
TOTAL WARD WARD
1
11
2
4,30
6
1,13,14,16,23,38
30-40
10
2,3,5,6,12,15,24,42,43,44
20-30
10-20
12
7,8,10,17,25,26,27,28,29,32,41,45
<10
14
9,18,19,20,21,22,31,33,34,35,36,37,39,40
स्त्रोतः- भारत की जनगणना वर्ष 2011
3.5.5 साक्षरता
साक्षरता किसी भी क्षेत्र की सामाजिक आर्थिक प्रगति एक मूल्यांकन सूचक है । जनगणना वर्ष 2011 के आधार पर भारत वर्ष की साक्षरता दर 72.98 प्रतिशत है, पुरूष एवं महिला के आधार पर पुरूष साक्षरता दर 80.90 प्रतिशत तथा महिला साक्षरता दर 64.63 प्रतिशत है । मध्यप्रदेश में साक्षरता दर 70.6 प्रतिशत है, पुरूष साक्षरता दर 80.5 प्रतिशत है एवं महिला साक्षरता दर 60.00 प्रतिशत है । देवास जिले में साक्षरता दर 74.28 प्रतिशत है, पुरूष की साक्षरता दर 41.38 प्रतिशत है एवं महिला की साक्षरता दर 32.89 प्रतिशत है ।
भाग 1 7048
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 अगस्त 2023
Km
PlanningArea
DEWAS
Legend
Low
Waterbody
MunicipalAreaBoundary
975-1000
PlanningAreaBoundary
900-925
050-975
925-950
RailwayLine
Bypass
NationalHighway
Roads
Source:CensusofIndia,2011
StateHighway
3.1WARDWISESEXRATIO
>1000High
<900
ויין
SexRatio(Femalesper1000Male)
Landuse&UrbanSurveyDivision RemoteSensingApplicationCentre,MPCST,Bhopal
District-Dewas
ToBhopal
ToRabadiya
ToAgra
-ToNewari
To Bangarda
C
ToVijayganj
SH-10-7
&
Το Maksi
ToUjjain
Ca
DirectorateofTown&CountryPlanningMadhyaPradesh,Bhopal
ToNagora
ToUllainNITSZD
ToSanwer
ToMumbai-
ToIndore 7049
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अगस्त 2023
भाग 1 ]
Dew
Kim
PlanningArea
5
4
DEWAS
Legend
High
3
Waterbody
950-1000
MunicipalAreaBoundary
800-850
PlanningAreaBoundary
850-900
900-950
RallwayLine
NationalHighway
Bypass
Source:CensusofIndia,2011
Roads
StateHighway
<800Low
>1000
2
3.2WARDWISECHILDSEXRATIO
ChildSexRatio(Femalesper1000Male)
1
Landuse&UrbanSurveyDivision RemoteSensingApplicationCentre,MPCST,Bhopal
District-Dewas
0
ToRabadlya
NH-ToBhopal
ToAgra
21-10- -ToNewari
ToBangarda
20
ToVijayganj
62
ToMaksi
17
ToUjjain
DirectorateofTown&CountryPlanningMadhyaPradesh,Bhopal
Nagora
ToUjjain
ToSanwer
Indore
ToMumbai 7050
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 अगस्त 2023
[भाग 1
A
Km
6
PlanningArea
5
DEWAS
Legend
High
Lov
3
Waterbody
MunicipalAreaBoundary
PlanningAreaBoundary
RailwayLine
Bypass
NationalHighway
Source:CensusofIndia,2011 13-15
11-13
StateHighway
9-11
<9
>15
2
Roads
וויין
ChildPopulation0-6(Percent)
3.3WARDWISECHILDPOPULATION(0-6)
Landuse&UrbanSurveyDivision RemoteSensingApplicationCentre,MPCST,Bhopal
District-Dewas
100%
ToRabadiya
NH-46ToBhopal
ToAgra
SH-10-21 ToNewari
ToBangarda
ToVijayganj
ToMakal
10
ToUjjain
DirectorateofTown&CountryPlanningMadhyaPradesh,Bhopal
To Nagora
ToUjjain
ToSanwer
ToMumbal
Toadore 7051
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अगस्त 2023
भाग 1 ]
<
Dewas
Km
6
PlanningArea
5
DEWAS
Legend
Low
High
3
Waterbody
MunicipalAreaBoundary
PlanningAreaBoundary
NationalHighway
RallwayLine
Bypass
40-50 20-30
Source:CensusofIndia,2011 30-40 10-20
StateHighway
<10
>50
Roads
וויין
2
3.4WARDWISESC/STPOPULATION
SC/STPopulation(Percent)
Landuse&UrbanSurveyDivision RemoteSensingApplicationCentre,MPCST,Bhopal
Scale
District-Dewas
0
ToRabadiya
NH-46ToBhopal
ToAgra
-ToNewari SH-10-2
To Bangarda
ToVijayganj
SH-10-7
ToMakal
ToUjjain
3DirectorateofTown&CountryPlanningMadhyaPradesh,Bhopal
ToNagora
To lain ANH752 D
ToSanwer
ToMumbal
ToIndore 7052
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अगस्त 2023
[भाग 1
Dewge
Km
PlanningArea
5 6
4
DEWAS
Legend
High
3
Waterbody
MunicipalAreaBoundary
PlanningAreaBoundary
Bypass RailwayLine
NationalHighway
Source:CensusofIndia,2011
Roads
StateHighway
75-80
70-75
Landuse&UrbanSurveyDivision 80-85
3.5WARDWISELITERACY
>85
<70 Low
2
Literacy(Percent)
RemoteSensingApplicationCentre,MPCST,Bhopal
Scale
District-De
0
27240%
ToRabadiya
NM-86ToBhopal
ToAgra
SH-10-2 -ToNewari
To Bangarda
ToVijayganj
To Maksi
ToUjjain
DirectorateofTown&CountryPlanningMadhyaPradesh,Bhopal
ToNagora
ToUjjain
ToSanwer
ToMumbai
ToIndore
LOVE भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अगस्त 2023
7053
साक्षरता प्रतिशत .
सारणी 3 - सा-15
WARD
Literacy
>85
80-85
TOTAL WARD 3,20
2
12
8,9,10,18,19,28,29,32,33,34,35,36
75-80
10
2,17,21,22,23,25,27,31,37,39
70-75
7
6,7,12,26,40,41,43
<70
14
1,4,5,11,13,14,15,16,24,30,38,42,44,45
स्त्रोतः- भारत की जनगणना वर्ष 2011
3.5.6 कार्यशील जनसंख्या
वर्ष 2011 अनुसार देवास नगर में कार्यशील जनसंख्या 96,172 जिससे यह ज्ञात होता है कि नगर में विभिन्न कार्यकलापों एवं व्यवसायों में कितने व्यक्ति कार्यशील हैं । नगर में कार्य सहभागिता प्रतिशत 33.21 प्रतिशत है, जो नगर की आर्थिक स्थिति को दर्शाता है ।
कार्यशील (सहभागिता) जनसंख्या 2011
Work Participation
>36
34-36
सारणी 3 -सा-16
WARD
TOTAL WARD
3
10
10,12,14,18,20,21,25,39,42,43
32-34
19
2,4,5,15,16,17,19,22,23,24,26,30,31,32,35,38,40,41,45
30-32
9
6,7,8,9,33,34,36,37,44
<30
4
3,27,28,29
स्त्रोतः- भारत की जनगणना वर्ष 2011
3.5.7 जनसंख्या घनत्व
देवास नगर का सकल घनत्व 29.00 व्यक्ति प्रति हेक्टेयर है । नगर की वार्ड वार जनसंख्या घनत्व का विवरण सारणी में दर्शाया गया है ।
वार्ड वार जनसंख्या घनत्व
वार्ड का नाम वार्ड क्रमांक
सारणी 3 - सा-17
वार्ड का कुल
क्षेत्र हेक्टेयर में
जनसंख्या
जनसंख्या(2011 ) घनत्व
1 2 3 4 5
1 बिलावली वार्ड 831 5556 7
2 जेतपुरा वार्ड 970
11605 12
3 बी.एन.पी. वार्ड 53 3673 69
4 कालूखेड़ी वार्ड 639
6299 10
5 नौसेराबाद वार्ड 144 5798
40
6 इटावा वार्ड 84
8989 107
7 विजय नगर वार्ड 131
14693 112
7054
भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अगस्त 2023
वार्ड का नाम
जनसंख्या घनत्व वार्ड का कुल क्षेत्र हेक्टेयर में
वार्ड क्रमांक
1 2 8 मेंढकी वार्ड 9 वीराखेडी वार्ड 10 अमोना वार्ड 11 संजय नगर वार्ड 12 रसूलपुर वार्ड 13 बावडिया वार्ड 14 जवाहर वार्ड 15 कालानी बाग वार्ड 16 चामुण्डा कालोनी वार्ड 17 मोती बंगला वार्ड 18 अ.स. पटवर्धन वार्ड 19 नई आबादी वार्ड 20 गुरूनानक वार्ड 21 कर्मचारी कालोनी वार्ड 22 मोतीलाल नेहरू वार्ड 23 शिवाजी वार्ड 24 आदर्श नगर वार्ड 25 राधागंज वार्ड 26 महात्मागांधी वार्ड 27 लक्ष्मीबाई वार्ड 28 डॉ. अम्बेडकर वार्ड 29 भवानी सागर वार्ड 30 लालबहादुर शास्त्री वार्ड 31 जीवाजी वार्ड 32 बजरंगपुरा वार्ड 33 सरदार पटेल वार्ड 34 सुभाष वार्ड 35 तुकोगंज वार्ड 36 मोहसीनपुरा वार्ड 37 रेदास वार्ड 38 रज्जब अली वार्ड 39 भेरूगढ़ वार्ड 40 खारी बावड़ी वार्ड 41 शांतिपुरा वार्ड 42 शंकरगढ वार्ड 43 बालगढ़ वार्ड
जनसंख्या (2011 )
3 4 5 316 6132 19 573 8548 15 57 7860 138 581 5372 9 323 12378 38 178 7440 42 29 5297 183 46 6435 140 89 8854 99 40 11400 285 25 5104 204 35 11320 323 10 5362 536 17 5677 334 40 6286 157 74 4293 58 18 4392 244 75 4666 62 28 5478 196 379 4874 13 17 3955 233 4 8822 2206 7 4700 671 8 5101 638 8 5688 711 3 4289 1430 2 3852 1926 10 3003 300 10 3937 394 40 5556 139 258 7187 28 16 4250 266 28 5911 211 22 6263 285 312 8275 27 133 4990 38
7055 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अगस्त 2023
Dewas
Km
6
PlanningArea
5
4
DEWAS
Legend
Low
High
3
Waterbody
MunicipalAreaBoundary
PlanningAreaBoundary
RailwayLine
NationalHighway
Bypass
32-34
34-36 30-32
Roads
Source:CensusofIndia,2011
StateHighway
<30
>36
2
3.6WARDWISEWORKPARTICIPATION
WorkParticipationRate(Percent)
1
Landuse&UrbanSurveyDivision RemoteSensingApplicationCentre,MPCST,Bhopal
Scale
District-Dewas
225440N
ToRabadiya
NH-68ToBhopal
ToAgra
54-10-21 -ToNewari
ToBangarda
ToVijayganj
To Maksi
20
ToUjjain
DirectorateofTown&CountryPlanningMadhyaPradesh,Bhopal wive
ToNagora
ToUllain NH752D
ToSanwer
ToMumbai
ToIndore [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अगस्त 2023
7056
Dewas
PlanningArea
DEWAS
Legend
High
Waterbody
MunicipalAreaBoundary
PlanningAreaBoundary
100-200
200-300
300-400
NationalHighway
RailwayLine
Bypass
Source:CensusofIndia,2011
Roads
Landuse&UrbanSurveyDivision
StateHighway
>400
<100
PopulationDensity(Person/Hectare)
3.7WARDWISEPOPULATIONDENSITY
RemoteSensingApplicationCentre,MPCST,Bhopal
Scale
District-Dewas
0
ToRabadiya
1-85ToBhopal
1-52 ToAgra
SH-10-21 ToNewari
TRA
ToBangarda
ToVijayganj
SH-10-7
To Maksi
NIVE
ToUjjain
DirectorateofTown&CountryPlanningMadhyaPradesh,Bhopal
To Nagora
ToUjjain
ToSanwer
ToMumbal
ToIndore 7057
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अगस्त 2023
भाग 1 ]
वार्ड का नाम वार्ड क्रमांक
जनसंख्या(2011 )
जनसंख्या घनत्व वार्ड का कुल क्षेत्र हेक्टेयर में
1
2 44 पालनगर वार्ड 45 नागदा वार्ड
योग
4
5
3
5002
4
1136
2223
2
4988
10022.00
29
289550
स्त्रोतः- भारत की जनगणना 2011 एवं नगर पालिक निगम देवास (म.प्र. )
उपरोक्त सारणी में जनसंख्या घनत्व के तुलनात्मक अध्ययन से यह स्पष्ट है कि पुराने शहर एवं बाहरी आबादी में, घनत्व के संदर्भ में काफी अंतर है । वार्ड क्रमांक 29 में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व 2206 व्यक्ति प्रति हेक्टेयर है । वार्ड क्रमांक 34 द्वितीय क्रम पर है यहां जनसंख्या घनत्व 1926 व्यक्ति प्रति हेक्टेयर है तथा सबसे कम जनसंख्या का घनत्व वार्ड क्रमांक 45 में 2 व्यक्ति प्रति हेक्टेयर है । वार्डवार तुलनात्मक जनसंख्या घनत्व का विवरण सारणी 3 - सा -18 में दर्शाया गया है ।
वार्ड वार तुलनात्मक जनसंख्या घनत्व
Population Density
>400
सारणी 3 -सा-18
WARD
TOTAL WARD
6
23,27,31,35,36,37
300-400
4 28,32,33,34
200-300
4 24,25,39,41
100-200
11
6,8,9,13,16,18,19,21,22,30,40
<100
20
1,2,3,4,5,7,10,11,12,14,15,17,20,26,29,38,42,43,44,45
स्त्रोतः- भारत की जनगणना 2011
उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है कि देवास नगर भिन्न- भिन्न जनसंख्या घनत्व से युक्त होने के कारण नियोजन योजना के प्रस्ताव ठोस एवं परिणामकारक हो, जिससे कि अत्यधिक घनत्व के क्षेत्रों का विकेन्द्रीकरण किया जा सके तथा आवश्यक सेवायें एवं अधोसंरचना कम घनत्व के क्षेत्रों में आगामी विकास हेतु उपलब्ध हो सके ।
7058
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अगस्त 2023
3.6 जनसंख्या परिवर्तन
[भाग 1
निम्न सारणी में नगर निवेश क्षेत्र की जनसंख्या एवं दशक वृद्धि दर्शायी गई है :-
जनसंख्या परिवर्तन
क्रं.
वर्ष सारणी 3 - सा-19
जनसंख्या (देवास नगर पालिक क्षेत्र)
दशक वृद्धि दर
3
1
2
1
4
27897
1951
2
21.6
34577
1961
3
23.9
51966
1971
4
1981 50.3
60.6
83465
5
96.9
164364
1991
6
2001
230765
7
2011 40.4
289550
स्त्रोतः- भारत की जनगणना वर्ष 2011 25.4
नोट:- वर्ष 1951-1971 तक देवास निवेश क्षेत्र का गठन नही हुआ था । देवास निवेश क्षेत्र का प्रथम बार गठन वर्ष 1974 में किया गया था , अतः वर्ष 1981 से 2011 तक की जनसंख्या निवेश क्षेत्र की है ।
3.7 नगर के मुख्य कार्यकलाप
नगर हेतु नियोजन प्रस्ताव प्रस्तुत करने से पहले आसपास नगरों की गतिविधियों का अध्ययन आवश्यक हो जाता है । उदार आर्थिक नीति के कारण नगरीय अर्थव्यवस्था में परिवर्तन आ रहे है । इस प्रकार नगर नियोजन नगर के लिये आवश्यकता बन जाती है । इन बातों को ध्यान रखते हुए नागरिकों के लिये बेहतर जीवन स्तर की प्राप्ति ही नियोजन का अंतिम लक्ष्य है । उक्त आधार पर देवास नगर के मुख्य कार्यकलापों पर विचार किया जाना आवश्यक होगा ।
प्रशासनिक केन्द्र: -
देवास नगर का इतिहास बहुत पुराना है । जूनियर - सीनियर देवास की जुड़वा रियासतों (छोटी पाती - बड़ी पाती ) के शासक पुराने परमार वंशज के वारिस थे । सन् 1956 में राज्य पुनर्गठन के पश्चात् देवास नगर मध्य भारत का एक भाग बन गया । देवास आज मालवा क्षेत्र का प्रमुख जिला है तथा यहाँ पर जिला स्तर के विभिन्न शासकीय कार्यालय कार्यरत है ।
व्यापार एवं वाणिज्यिक : -
देवास नगर राष्ट्रीय राज्य मार्ग क्रमांक 52 एवं राज्य मार्ग क्रं. 18 के संगम पर स्थित होकर पश्चिम रेलवे एवं मध्य रेलवे से भी जुड़ा हुआ है । देश के प्रमुख वाणिज्यिक नगर इन्दौर से निकट स्थापित होने से यह नगर व्यापार वाणिज्यिक दृष्टि से प्रमुख स्थान रखता है । यह नगर कृषि उपज, तेल, बीजों तथा वनोपज का एक बड़ा मण्डी केन्द्र है । यहाँ पर बैंक नोट प्रेस एवं अग्रणी व्यवसायिक संस्थाओं के कार्यालय भी स्थित है ।
7059
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 अगस्त 2023
भाग 1 ]
औद्योगिक केन्द्र:-
औद्योगिक दृष्टि से यह नगर उपयुक्त स्थान पर स्थित होने से तथा प्रदेश के इन्दौर एवं उज्जैन दो प्रमुख विकासशील नगरों के निकटस्थ होने से तथा बढ़ते कुछ औद्योगीकरण के कारण पिछले दशकों में यह नगर प्रमुख औद्योगिक केन्द्र के रूप में सामने आया है । यहाँ स्थित औद्योगिक इकाईयों द्वारा विभिन्न प्रकार की वस्तुओं एवं रसायनों का उत्पादन किया जाता है । वर्तमान में औद्योगीकरण का विस्तार हुआ है ।
3.8 नगरीय विस्तार
देवास निवेश क्षेत्र का नगरीय विस्तार क्रम, अलग-अलग तिथियों पर सुदूर संवेदन प्रणाली के माध्यम से एकत्रित जानकारी के आधार पर किया गया है । मानचित्र में नगर का प्राकृतिक विकास क्रम एवं दिशा स्पष्ट है । प्राकृति विस्तार समय एवं क्षेत्रफल सारणी में स्पष्ट है । सारणी से यह स्पष्ट होता है कि, नगर विकास / विस्तार का क्रम वर्ष 2001 में 2057.0 हेक्टेयर तथा उसके पश्चात् वर्ष 2020 तक लगभग 4028.00 हेक्टेयर विकास हुआ है ।
नगरीय विस्तार एवं क्षेत्रफल
सारणी 3 - सा-20
नगरीय विस्तार
क्र.
क्षेत्रफल (हे.में.)
3
2
1
1
2057.00
2001 तक
266.00
2001-2012
2
1705.00
2012-2020
3
4028.00
कुल
3.9 गंदी बस्ती एवं झुग्गी-झोपड़ी क्षेत्र
नगर पालिक निगम देवास से प्राप्त जानकारी अनुसार देवास नगर में गन्दी बस्ती ग्राम बिलावली, ग्राम अमोना, माताजी रोड़, ग्राम बालगढ़ , राजीव नगर एवं नई आबादी (वार्ड क्रमांक 1 , 15 , 29, 47, 44, 45) में स्थित है, नगर में 81 झुग्गी झोपडीयां गंदी बस्ती क्षेत्रों में पाई गयी है । उपरोक्त के अलावा 1100 जीर्ण-शीर्ण आवास पाये गये । जिसमें 1.30 लाख जनसंख्या निवास करती है ।
3.10 योजना कालावधि
नगर विकास एक निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है, लेकिन नगर विकास की नितियाँ एवं दिशा निर्धारण हेतु योजना की कालावधि निर्धारित की जाना आवश्यक है, ताकि निश्चित समय- सीमा के आधार पर जनसंख्या एवं उसकी आवश्यकता का पूर्ण आंकलन किया जा सके ।
इरा विकारा योजना की कालावधि 2035 तक निर्धारित की गई है । विकास योजना में प्रस्तावित भूमि उपयोग एवं नगरीय अधोसंरचना के प्रस्ताव जैसे मार्ग , जल प्रदाय आदि विकास योजना की कालावधि के बाद के विकास के लिये भी आधार भूत संरचना के रूप में उपयोगी रहेंगे । अतः देवास विकास योजना 7060
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अगस्त 2023
से प्रस्ताव कालावधि समाप्त हो जाने के उपरान्त भी विकास योजना के पुनः पुर्नविलोकन एवं उपांतरण होने तक अथवा इस विकास योजना प्रस्तावों के संतृप्त होने तक प्रभावशील होंगे ।
3.11 अनुमानित जनसंख्या
वर्ष 2035 की भावी जनसंख्या का आकलन करने हेतु वर्ष 1951 से 2011 तक की जनगणना की जानकारी एकत्र कर निम्नलिखित सांख्यिकी पद्धति के आधार पर भावी जनसंख्या का आकलन किया गया है
1. वृद्धिशील वृद्धि पद्धति (Incremental Increase Method )
2. अंकगणितीय प्रगति पद्धति (Arithmetic Progression Method )
3. ज्यामितीय वृद्धि पद्धति (Geometrical Progression Method )
4. घातांकीय पद्धति ( Exponential Progression Method)
विगत दशकीय वृद्धि दर के आंकडों से यह स्पष्ट है कि देवास नगर की जनसंख्या वृद्धि दर वर्ष 1951 में 6.81 प्रतिशत , 1961 में 23.95 प्रतिशत , वर्ष 1971 में 50.29 प्रतिशत, 1981 में 60.61 प्रतिशत , 1991 में 96.93 प्रतिशत , 2001 में 40.40 प्रतिशत व 2011 में 25.67 प्रतिशत रही है । उक्त स्थिति में विगत दशकों में नगर की असमान जनसंख्या वृद्धि दर को देखते हुये उपरोक्त उल्लेखित पद्धतियों से वर्ष 2035 की जनसंख्या अनुमानित की गई है ।
अनुमानित जनसंख्या ( Population Projection )
S. No.
Year
सारणी 3- सा-21
Growth Rate Population
1
2
1 1951 2 1961 3 1971 4 1981 5 1991 6 2001 7 2011
4
3
27897 6.81% 34577 23.95% 51966 50.29% 83465 60.61% 164364 96.93% 230765 40.40% 289550 25.47%
Growth Rate
50.29%
23.95% 6,81%
96.93%
60.61%
40.40%
25.47%
1951 1961 1971 1981 1991 2001 2011 7061
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अगस्त 2023
भाग 1 ]
3.11.1 नगरीय क्षेत्र की अनुमानित जनसंख्या
देवास नगर की दशकीय वृद्धि के आधार पर वर्ष 2021 , 2031 एवं 2035 की जनसंख्या का अंकलन कर नियमानुसार गणितिय पद्धितयों से किया गया है, जिसे निम्नलिखित सारणी में दर्शाया गया है:-
सारणी 3- सा-22
POPULATION DATA FOR TOWN DEWAS ( URBAN )
Year
Sr. No.
Population
Decadal Growth Rate Incremental Increse (Y)
Decadal Increse
(X)
27897
1
1951
6.81%
23.95%
6680
34577
1961
2
50.29% 10709
17389
51966
1971
3
83465
4
60.61% 14110
31499
1981
49400
96.93%
80899
164364
1991
5
40.40% -14498
66401
230765
6
2001
25.47%
-7616
58785
2011
289550
7
49.61%
43609
Average
10421
Population Projection by Incremental Increase Method ( URBAN )
Pn= Po + nx + n * ( n + 1/2 * y)
Pn=Population of the year to be projected
Po Population of the base year
n= number of decad
X= Avg . decadal increase
Y= Avg. Incremental increase
343580
Population of 2021
408031
Population of2031
436729
Population of 2035
482903
Population of2041
Population Projection by Arthmatic Progression Method
Pn= Po+nx
333159
Population of 2021
376768
Population of 2031
394211
Population of 2035
420377
Population of2041
Population Projection by Geomatrical Method
Population of 2021 417024
Pn= Po (1 + r /100) ^ n
Population of 2031 600618
r= Geometrical Mean
0.44 Population of 2035 694982
0.17 Population of2041 865039
Population Projection by Exponatial Method
Pt= PO * e^kt Population of 2021 336553
Population of 2031 461411
Population of 2035 519465
Population of 2041 606445
7062
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अगस्त 2023
3.11.2 ग्रामीण क्षेत्र की अनुमानित जनसंख्या
[भाग 1
अधिसुचना क्रमांक एफ-3-42-2021-18-5, दिनांक 06/04/2021 द्वारा देवास निवेश क्षेत्र की पुर्नरिक्षित सीमाओं का गठन किया गया । उक्तानुसार देवास विकास योजना 2035 में सम्मिलित ग्रामों की कुल जनसंख्या का आंकलन निम्नानुसार चार गणितिय पद्धति द्वारा किया गया है , जिसे निम्नलिखित सारणी में दर्शाया गया है :-
सारणी 3 - सा- 23
POPULATION DATA FOR TOWN DEWAS ( RURAL)
Year
Population
Sr. No.
Decadal Growth Rate Incremental Increse ( Y)
Decadal Increse
(X)
1 1971 13852
2 1981 18806 4954 35.76%
3 1991 25203 6397 1443 34.02%
4 2001 31516 6313 -84 25.05%
5 2011 44242 12726 6413 40.38%
Average 7598 2591 33.80%
Population Projection by Incremental Increase Method ( RURAL)
Pn= Po + nx + n *( n +1/2 *y)
Pn=Population of the year to be projected
Po= Population of the base year
n= number of decad
X= Avg . decadal increase
Y= Avg. Incremental increase
54430
Population of 2021
67209
Population of 2031
73046
Population of 2035
82579
Population of 2041
Population Projection by Arthmatic Progression Method
Pn= Po+nx Population of2021 51840
Population of 2031 59437
Population of 2035 62476
Population of2041 67035
Population Projection by Geomatrical Method
Pn= Po(1+ r/100) ^ n
r= Geometrical Mean
0.33
0.25
58977
Population of 2021
78620
Population of 2031
88200
Population of 2035
104804
Population of2041
Population Projection by Exponatial Method
Pt= PO* e^ kt Population of 2021 48447
Population of 2031 64189
Population of 2035 71835
Population of2041 78835
7063
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अगस्त 2023
भाग 1 ]
3.11.3 देवास निवेश क्षेत्र की अनुमानित जनसंख्या
कमांक
जनसंख्या अनुमानित पद्धति
2
1
1
वृद्धिशील वृद्धि पद्धति (Incremental Increase Method) 2
अंकगणित वृद्धि पद्धति (Arithmetic Progression Method ) 3
ज्यामितिय वृद्धि पद्धति (Geometric Progression Method ) 4
घातांकीय वृद्धि पद्धति (Exponential Increase Method)
सारणी 3 - सा-24
2021
2031 2035
2041
4
6 3
5
475240 509775 565481 398010
456687 487411 436205
384998
476001
679238 783182 969844
385000
525600 591300 685280
विकास योजना 2035 के लिए कुल जनसंख्या का आंकलन चार गणितीय पद्धति अनुसार किया गया है । चूंकि विकास योजना 2031 , 5.50 लाख कि जनसंख्या के लिए तैयार की गई है । अतः घातांकीय वृद्धि पद्धति के अनुसार वर्ष 2035 हेतु 5.91 लाख अनुमानित जनसंख्या आंकलित की गई है । जिसके आधार वर्ष 2035 के लिए 6.0 लाख अनुमानित जनसंख्या मान्य करते हुए आगामी अध्यायों मे गणना की गई है ।
उपरोक्त चारों पद्धतियों के माध्यम से वर्ष 2035 तक आंकलित जनसंख्या को ग्राफ के माध्यम से चित्रण निम्नानुसार है ।
Population Projection for Dewas
(Urban+Rural)
1000000
900000
800000
700000
600000
500000
400000
300000
200000
100000
0
2021
2031 2035
2041
Incremental IncreaseMethod
-Arithmetic Progression Method Exponential Increase Method
Geometric Progression Method 7064
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अगस्त 2023
[भाग 1
3.12 आवासीय ईकाईयों की कमी एवं भावी आवश्यक्ता
處 , 並 確 的 露 आवासों की कमी
3.12.1
नगर पालिक निगम देवास से प्राप्त जानकरी के अनुसार नगर पालिक निगम क्षेत्र अतंर्गत 3,30,000 जनसंख्या 58816 आवासों में निवासरत है, जो प्रति आवास निवासित व्यक्तियों की औसत संख्या 5.61 आती है । प्रत्येक परिवार को एक स्वतंत्र आवास की आवश्यकता 5.0 के मान से 7184 आवासों की कमी परिलक्षित होती है ।
नगर के 81 गंदी बस्ती में लगभग 1,30000 जनसंख्या निवासरत है, 5.61 व्यक्ति के औसत परिवार के आधार पर 24029 झुग्गियों का अनुमान लगाया जा सकता है जिसमें 30 प्रतिशत आवासों के पुनर्निमाण की आवश्यकता की परिकल्पना करने पर 7208 से 7500 है । उक्त के आधार पर वर्तमान में आवासों की कमी का अंकलन निम्न सारणी में किया गया है ।
उक्त के आधार पर वर्तमान में आवासों की कमी का आंकलन निम्न सारणी में दर्शाया गया है ।
आवासों की कमी
सारणी 3 -सा-25 क. विवरण
रहवासी इकाई आवासों की कमी
कुल पुर्नस्थापना का प्रतिशत
1
2
3
4
5
7184 वर्ष 2021 तक के आवासों की कमी (परिकल्पित कुल उपलब्ध इकाईयों का 10 प्रतिशत)
7500
30
गंदी बस्ती , जीर्ण- शीर्ण एवं कच्चे आवास 24029
योग
14684
उपरोक्तानुसार वर्तमान में निवेश क्षेत्र में लगभग 14684 आवासों की कमी का आंकलन किया गया है तथा वर्ष 2035 की अनुमानित अतिरिक्त जनसंख्या के लिये आवासों की आवश्यक्ता निम्न सारणी में दर्शायी गयी है ।
3.12.2 अनुमानित आवास आवश्यकता
जनगणना 2011 के आधार पर निवेश क्षेत्र की जनसंख्या के अनुपात में एवं परिवार का औसत आकार के आधार पर वर्ष 2035 तक की अनुमानित जनसंख्या 6.00 लाख एवं परिवार का औसत आकार 5 व्यक्ति प्रति परिवार मानते हुये वर्ष 2035 तक के लिये आवासीय इकाईयों की आवश्यकता का आंकलन किया गया है, जो कि सारणी क्रमांक 3 - सा-26 में दर्शाया गया हैं ।
भाग 1 ]
7065
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अगस्त 2023
अनुमानित परिवार एवं आवास आवश्यकता-2035
क्र.
विवरण
1
2
सारणी 3-सा-26
आवासीय इकाईयों की आवश्यकता 2035
3
6.00
1 जनसंख्या (लाख में) नगर पालिका क्षेत्र + बाह्य वृद्धि क्षेत्र
2 अतिरिक्त जनसंख्या वर्ष 2035 तक
3
2.70
5
वर्श 2021 से वर्ष 2035 के लिये औसत परिवार का अनुमानित आकार
4 अतिरिक्त परिवार
5
54000
48600
वर्ष 2035 में 90 प्रतिशत परिवारों की आवास आवश्यकता (लगभग)
14684
6 कमी को सम्मिलित करते हुए आवास आवश्यकता
7
718
निवास योग्य रहवासी इकाईयों की प्रतिवर्ष एक प्रतिशत की दर से पुनर्स्थापना (58816 मकान)
8
64002
वर्ष 2021 की आवासों की कमी को सम्मिलित करते हुए कुल आवास आवश्यकता
उपरोक्त आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु वर्ष 2035 की आवासीय भू- उपयोगिता दर 5.26 हेक्टेयर प्रति हजार व्यक्ति लेते हुए लगभग 1850.0 हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता होगी ।
3.12.3 आवासों का प्रकार
वर्ष 2035 की अनुमानित आवास आवश्यकता लगभग 64002 होगी, जो समाज के सभी आय वर्ग को समाहित करेगी । यह प्रासंगिक है कि अनौपचारिक वर्ग , मध्यम आय वर्ग एवं उच्च आय वर्ग के परिप्रेक्ष्य में आवास आवश्यकता को विभक्त किया जावें । अतः आय वर्ग अनुसार अनुमानित आवास का विवरण निम्न सारणी क्रमांक 3 - सा-27 में दिया गया है ।
आय समूह अनुसार आवासीय ईकाईयों की आवश्यकता-2035
क्र.
विवरण
1
2
1 आर्थिक रूप से कमजोर आय वर्ग
2 निम्न आय वर्ग
3 मध्यम आय वर्ग
4 उच्च आय वर्ग
योग
सारणी 3-सा-27
आवासीय इकाईयों की आवश्यकता
प्रतिशत
संख्या
3
4
40
29200
30
21900
25
18250
5
3652
100
73002 7066
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अगस्त 2023
[भाग 1
3.13 भौतिक अधोसंरचना
3.13.1 भौतिक अधोसंरचना की दूरगामी परियोजनाएं
भौतिक अधोसंरचना के विकास हेतु आवश्यक है , कि विस्तृत योजना एवं वाछित मापदण्डों की उपलब्धता के साथ विकास योजना काल में कियान्वयन हेतु दीर्घकालिन योजनाएं तैयार की जावे । उक्त योजना संबधित विभागों / संस्थाओं द्वारा विकास योजना के परिपेक्ष्य में अर्थात जल प्रदाय जलमल निकास प्रणाली का कार्य लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा नगर पालिक निगम के समन्वय के साथ तैयार किया जाना आवश्यक है ।
3.13.2 जल प्रदाय
नगर पालिक निगम से प्राप्त जानकारी अनुसार इन जल स्त्रोतों से नगर को जल प्रदाय किया जा रहा है :-
क्षिप्रा / नर्मदा जल यंत्रालय 1.
नगर में वर्तमान में प्रतिदिन 29.0 एम.एल.डी. जल प्रदाय किया जा रहा है, जो वर्तमान आवश्यकता से कम है ।
वर्ष 2035 की आंकलित जनसंख्या 6.00 लाख की आवश्यकता की पूर्ति हेतु 135 एल.पी.सी.डी. के मान से 87.75 एम.एल.डी. जल प्रदाय के लिए क्षिप्रा / नर्मदा जल यंत्रालय का विस्तार किया जाना आवश्यक है ।
नगर में किया जा रहा जल प्रदाय आवश्यकता से बहुत कम है । साथ ही ग्रीष्म ऋतु में निजी स्त्रोत भी सूख जाते है , इस कारण घटी हुई क्षमता को बढ़ाने के लिये कृत्रिम विधियों से भू- जल वृद्धि किया जाना आवश्यक है ।
कुंओं , हेण्डपम्पों एवं नलकूपों में वर्षाजल को एकत्रित कर भू- जल (रेन वॉटर हार्वेस्टिंग ) एक असरदार तकनीक है । इससे भू- जल भण्डार में वृद्धि होगी । साथ ही रिचार्ज पिट (गढ्ढा) , रिचार्ज ट्रेंच , रिचार्ज शाफ्ट में भी छत का पानी इकट्ठा कर रिचार्ज किया जा सकता है । इन पद्धतियों का समावेश भूमि विकास नियम, 2012 में किया गया है । जिसका पालन प्रत्येक निजी ट्युबवेलधारी को करना अनिवार्य होगा । इस हेतु देवास प्रशासन द्वारा भी रेन वॉटर हार्वेस्टींग फिल्टर की संरचना तैयार की गई है ।
इसके अतिरिक्त अति दोहन वाले क्षेत्र में नये नलकूपों एवं कूपों का निर्माण तुरन्त प्रभाव से प्रतिबंधित किया जाना आवश्यक है । भू- जल अधिनियम बनाकर इस पर तकनीकी अनुशासन लागू किया जा सकता है ।
3.13.3 अपशिष्ट जल प्रवाह
अपशिष्ट जल प्रवाह की दर जनसामान्य को प्रदाय की गई जल की दर तथा भू- जल रिसावों की दर पर निर्भर करती है । सामान्य व्यवहार के अनुसार अनुमानतः जल उपभोग का 80 प्रतिशत अपशिष्ट जल प्रवाह में परिवर्तित होता है । सामान्यतः अधिकांश क्षेत्र में पाईप लाईनों का स्तर भूमि जल स्तर के ऊपर होना प्रस्तावित है और इसलिए भूमि जल रिसाव को अनदेखा कर दिया जाता है । भूमि जल रिसाव के लिए विस्तृत प्रोजेक्ट वैज्ञानिक तथा तकनिकी अध्ययन अनुसार तैयार किया जाना प्रस्तावित है , जिससे जल संसाधन का अधिकतम संरक्षण किया जा सके ।
भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अगस्त 2023
7067
वर्तमान स्थिति अनुसार देवास नगर में 3 जल अपशिष्ट प्रबंधन ( सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट ) है, जिनकी जानकारी निम्नानुसार है :-
1. वार्ड क्रमांक 1
बिलावली वार्ड
12 एम.एल.डी. केपीसीटी
मेंढकीचक वार्ड
2. वार्ड क्रमांक 13 14 एम.एल.डी. केपीसीटी 3. वार्ड क्रमांक 14
सर्वोदय नगर
22 एम.एल.डी. केपीसीटी
उपरोक्तानुसार नगर में कुल 44 एम.एल.डी. केपीसीटी के सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट मौजूद है । शहर के विकास को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2035 की प्रस्तावित जनसंख्या 6.00 लाख अनुसार 70.0 एम.एल.डी. अपशिष्ट जल उपचार हेतु शोधन संयंत्र की आवश्यकता होगी ।
3.13.4 वर्षा जल निकासी
नगर की भूमि सामान्यतः समतल है, किन्तु चामुण्डा टेकरी एवं शंकरगढ़ टेकरी नगर में पर्वतीय क्षेत्र है, जिनसे नगर के समीप में मुख्य रूप से दो तालाब मीठा तालाब एवं नागदा ग्राम में तालाब स्थित है । नगर का जल बहाव मुख्यतः दक्षिण की ओर क्षिप्रा नदी की ओर है । लेकिन औद्योगिक बस्ती के उत्तर में स्थित क्षेत्र का ढाल उत्तर- पूर्व दिशा की ओर है ।
3.13.5 ठोस अपशिष्ट प्रबंधन एवं ट्रेंचिंग ग्राउण्ड
ठोस अपशिष्ठ प्रबंधन हेतु नगर पालिक निगम देवास द्वारा शंकरगढ की टेकरी से लगकर देवास जुनियर में स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 1258 एवं 1259 कुल रकबा 10 हेक्टेयर भूमि पर (ट्रेचिंग ग्राउण्ड) अपशिष्टों का निस्तारण किया जा रहा है । वर्ष 2035 की आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए भारत सरकार के केन्द्रीय प्रदुषण नियंत्रण मण्डल द्वारा जारी मापदण्ड के परिपालन में शहरी बसाहट की सीमा से बाहर स्थानांतरित किया जाना प्रस्तावित है । जन सामान्य की मांग पर ट्रेचिंग ग्राउण्ड के लिए उपयुक्त भूमि का निर्धारण गैर नगरीय क्षेत्र में सक्षम प्राधिकारी (जिला कलेक्टर) द्वारा किया जावेगा, जो कि भाहरी आबादी से दूर , कृषि उपयोग के अंतर्गत अनुज्ञेय होगा ।
3.13.6 विद्युत प्रदाय
देवास राष्ट्रीय पावर ग्रीड से जुड़ा हुआ है, बिजली की आपूर्ति मुख्यतः इन्दौर ग्रीड से की जाती है । नगर में वर्ष 2018 में लगभग 1779 मेगावाट कि विद्युत खपत से होना पायी गई है ।
निम्नलिखित सारणी से वर्ष 2018 में प्रयोजन के आधार पर वर्गवार विद्युत कनेक्शन एवं विद्युत की खपत को लघु तनाव एवं उच्च तनाव वर्गीकृत कर दर्शाया गया है ।
7068
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अगस्त 2023
भाग 1
विद्युत प्रदाय
Residential
Type
54762 No. ofElectric Connections(LT)
856.69 Electric Consumption ( LT)
No. of Electric Connections( HT)
Electric Consumption(HT)
54762 TOTAL(LT+HT)
856.69 TOTAL( LT+HT)
स्त्रोतः- म.प्र.पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण
3.14 सामाजिक अधोसंरचना
3.14.1 शासकीय कार्यालय
सारणी 3 -सा-28
Commercial Industrial
Total
Agricultural Others
7922
825
726
363 64598
238.48
59.22
181.44
53.18 1389.01
136
136
390.08
390.08
7922
726
363
64734 961
238.48
571.52
53.18
59.22
1779.09
हैं । देवास नगर जिला मुख्यालय होकर नगर में लगभग सभी विभागों के जिला कार्यालय स्थापित
3.14.2 सामुदायिक सुविधाएं तथा अन्य उपखण्डीय आवश्यकताएं सामाजिक अधोसंरचना का विश्लेषण यू.आर.डी.पी.एफ.आई. ( URDPFI ) के मानकों के अनुसार शैक्षणिक स्वास्थ्य एवं अन्य सुविधाओं की वर्तमान स्थिति की तुलना मानकों के अनुसार वर्तमान आवश्यकता तथा भावी आवश्यकता का आकलन किया गया है ।
3.14.3 शैक्षणिक एवं स्वास्थ्य गतिविधियां
शैक्षणिक गतिविधियाँ
देवास नगर, देवास जिले के लिए एक प्रमुख शैक्षणिक केन्द्र है । नगर में चार शासकीय महाविद्यालय - 1. कला एवं वाणिज्य , 1. विज्ञान महाविद्यालय , 1. शासकीय महिला महाविद्यालय , 1. लॉ कॉलेज संचालित है । इसके अतिरिक्त एक पॉलीटेक्नीक तथा एक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान भी संचालित है । वर्ष 2018 में शैक्षणिक संस्थानों की स्थिति निम्नानुसार है ।
शैक्षणिक गतिविधियां
Primary Middle Secondary Type of Institutions
सारणी 3- सा-29
Colleges
Senior Secondary
No. of Govt .
17
31
02
99 No. of Private 00
57
17
Total
88
101
Total General Medical Engineering Law
04
03
00
01 04
00
07
00
151
00
00 07
155
00
01
10
00
11 7069 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अगस्त 2023
Dew
PlanningArea
2.5
DEWAS
Legend
Transformer
Waterbody MunicipalAreaBoundary
PlanningAreaBoundary
ElectricSubStation
RallwayLine
NationalHighway
Roads
Bypass
1,5
VillageBoundary
Poles
Source:MPPKVWCompanyLtd.
StateHighway
33KvLine
11KvLine
3.8POWERSUPPLYNETWORK
Landuse&UrbanSurveyDivision RemoteSensingApplicationCentre,MPCST,Bhopal
0.5
District-Dewas
ToNowari
ToBhopal
ToMaksi
DirectorateofTown&CountryPlanningMadhyaPradesh,Bhopal
Todilsin
ToIndore
ToMumbisi 7070
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अगस्त 2023
[भाग 1
स्त्रोत- जिला शिक्षा अधिकारी देवास एवं के.पी. कॉलेज देवास
स्वास्थ्य गतिविधियों
नगर में उपलब्ध अच्छी स्वास्थ्य सेवाऐं नगर एवं क्षेत्रीय आवश्यकताओं की पूर्ति करती है । वर्तमान में नगर में एक शासकीय मुख्य चिकित्सालय के साथ- साथ बीमा चिकित्सालय भी है, जिनमें क्रमशः 400 एवं 40 बिस्तर है । इसके अतिरिक्त नगर मे 1 शासकीय औशधालय जिसमे 30 बिस्तर की क्षमता है एवं 25 शासकीय प्राथमिक स्वास्थय केन्द्र है जिसमें लगभग 140 बिस्तर की क्षमता है । शहर के विभिन्न क्षेत्रों में स्थित निजी चिकित्सक नर्सिंग होम आदि भी स्वास्थ्य सेवाऐं उपलब्ध कराते है । यहां विशेषीकृत स्वास्थ्य सुविधाओं की आवश्यकता है ।
विकास योजना 2031 में स्वास्थ्य सुविधाओं हेतु दिये गये प्रस्तावों का क्रियान्वयन निवेश इकाई स्तर पर नहीं हो सका है । विकास योजना 2035 में पुनः निवेश इकाईवार चिकित्सा केन्द्रों का प्रावधान रखा गया है ।
3.14.4 श्मशान घाट एवं कब्रिस्तान
नगर में वर्तमान में जो श्मशान एवं कब्रिस्तान विद्यमान है, जिन्हें यथावत नियोजन में समाहित किया गया है । नगर के भावी जनसंख्या एवं आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए नये श्मशान एवं कब्रिस्तान, कृषि उपयोग के अन्तर्गत अनुज्ञेय होंगे , किन्तु इनके स्थलों का चयन जन सामान्य की मांग पर कलेक्टर एवं स्थानीय संस्था की सहमति से किया जावेगा ।
3.14.5 अग्निशमन सेवा केन्द्र
वर्तमान में नगर में 02 अग्निशमन केन्द्र हैं , जिसमें से एक औद्योगिक क्षेत्र में एवं एक पटर्वधन मार्ग (पुराना मछली बाजार ) में स्थित है । नगर के विभिन्न परिक्षेत्रों की गतिविधियों से संबंधित योजना बनाते समय प्रत्येक क्षेत्र के लिए सुगम अग्निशमन पहुंच सेवाओं को उपलब्ध कराने हेतु विचार किया जावेगा ।
3.14.6 सी.एन.जी. गैस वितरण केन्द्र
वर्तमान में देवास नगर में खाना बनाने के लिए एल.पी.जी. गैस सिलेण्डर का उपयोग किया जाता है एवं सी.एन.जी. गैस पाईपलाइन द्वारा भी गैस की सप्लाई दी जा रही है । नगर में वाहनों हेतु ए.बी. मार्ग पर ग्राम लोहार पिपल्या एवं ग्राम बिलावली में सी.एन.जी. गैस वितरण केन्द्र संचालित है ।
7071
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अगस्त 2023
भाग 1 ]
अध्याय-4
विकास योजना प्रस्ताव-2035
निवेश क्षेत्र की पुर्नविलोकित विकास योजना 2031 म.प्र. शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-2 / 2012 /32 दिनांक 08/06/2018 द्वारा म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम , 1973 की धारा 19 ( 1 ) के अंतर्गत अनुमोदित की जाकर राजपत्र में प्रकाशन दिनांक17/08/2018 से प्रभावशील की गई थी । विकास योजना का योजनाकाल वर्ष 2031 तक की आवश्यक्ताओं का आंकलन कर निर्धारित किया गया था । वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निवेश क्षेत्र की जनसंख्या 2.90 लाख के आधार पर वर्ष 2031 के लिये अनुमानित जनसंख्या 5.50 लाख आंकलित करते हुए विकास योजना 2031 के नियोजन प्रस्ताव दिये गये थे । अमृत योजना के अंतर्गत विकास योजना को जी.आई.एस. पद्धति के आधार पर तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है । यद्यपि विकास योजना की कालावधि की जनसंख्या के आधार पर पुर्नविलोकन की आवश्यकता नही है तथापि अमृत योजना के अंतर्गत जी.आई.एस पद्धति पर आधारित विकास योजना तैयार की गई है ।
4.1 विकास योजना-2031 का पुर्नविलोकन
निवेश क्षेत्र की वर्ष 2031 की जनसंख्या का आंकलन कर एवं वर्तमान भूमि उपयोग का पूर्व अध्याय में विश्लेषण कर वर्ष 2035 के लिए विभिन्न उपयोगों के अंतर्गत आवश्यक भूमि उपयोग का आंकलन किया गया है । वर्ष 2001 में दशकीय जनसंख्या दर 40.4 प्रतिशत है एवं वर्ष 2011 में दशकीय जनसंख्या दर 25.4 प्रतिशत है । इसी प्रकार वर्ष 2020 के लिए (नगरीय + ग्रामीण ) अनुमानित जनसंख्या 3,85,000 आंकलित की गई है । तद्नुसार वर्ष 2035 के लिए निवेश क्षेत्र की अनुमानित जनसंख्या 6.00 लाख हेतु पुर्नविलोकन किया जाना प्रस्तावित है ।
4.2 नियोजन अवधारणा
किसी भी नगर का आकार एवं स्वरूप प्राकृतिक तथा मानवीय प्रतिरूप से प्रभावित होता है । क्षेत्र की स्थल आकृतियां पहाड़, नदी, नाले, तालाब आदि नगर के भौतिक स्वरूप को प्रभावित करते है । नगर विंध्य पहाड़ियों के कारण समतल पठार के उत्तरी- दक्षिणी ढाल पर चामुण्डा पहाड़ी के चारों ओर स्थित है । विकास योजना 2031 में प्रस्तावित नियोजन अवधारणा को देवास विकास योजना 2035 के लिये यथावत रखा गया है । नगरीय विकास की वर्तमान आवश्यक्ता को दृष्टिगत रखते हुए मिश्रित उपयोग की अवधारणा को भी सम्मिलित किया गया है ।
विकास योजना 2035 की विकास अवधारणा निम्न बिन्दुओं पर आधारित है:-
(1) अन्य नगरीय गतिविधियों मे कम से कम सामंजस्य रखते हुए , औद्योगिक उपयोग हेतु पर्याप्त भूमि का प्रावधान करना ।
7072
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अगस्त 2023
[भाग 1
(2) नागरिकों एवं माल के सुरक्षित तथा शीघ्र आवागमन हेतु नगर में सक्षम परिवहन तंत्र की व्यवस्था
करना ।
(3) भूमि का समुचित एवं तर्क संगत उपयोग ।
(4) विभिन्न धार्मिक पुरातत्व का संरक्षण एवं संधारण ।
(5) नगर के मध्य क्षेत्र में स्थित वाणिज्यिक एवं आवासीय दबाव को कम करने के लिए विभिन्न
मुख्य मार्गों पर मिश्रित प्रस्ताव ।
(6) वर्तमान एवं भावी यातायात की समस्या को दृष्टिगत रखते हुए सक्षम परिभ्रमण संरचना ।
(7) प्रमुख व्यापारिक- वाणिज्यिक एवं कृषि आधारित उत्पाद पर आधारित औद्योगिक केन्द्र के प्रस्ताव ।
(8) प्रदूषणकारी उद्योगों को नगरीय क्षेत्र से बाहर प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव ।
(9) नगर के कार्यकेन्द्रों एवं आवासीय क्षेत्रों के मध्य सुरक्षित तथा सुविधाजनक मार्ग संरचना ।
(10) निवेश क्षेत्र के अंतर्गत नालों, जलाशयों के किनारे वृक्षारोपण ।
(11) ग्रामीण आबादी के आसपास आवासीय उपयोग के विकास के प्रस्ताव ।
4.3 वर्तमान भूमि उपयोग विश्लेषण एवं नगर विकास हेतु आवश्यक क्षेत्रफल
जनसंख्या आंकलन के अनुसार वर्ष 2035 तक देवास निवेश क्षेत्र (नगरीय ग्रामीण) की भावी जनसंख्या 6.00 लाख आंकलित की गई है । देवास विकास योजना 2031 में 5.50 लाख जनसंख्या अनुमानित कर विभिन्न भू- उपयोगों हेतु 6428.00 हेक्टेयर भूमि आरक्षित की गई थी । जिसके आधार पर सकल घनत्व 86 व्यक्ति प्रति हेक्टेयर होता है । मानक भू- उपयोगिता दर के आधार पर भूमि की आवश्यकता प्रति 1000 व्यक्ति के लिये 11.69 हेक्टेयर के आधार पर अनुमानित कर भूमि उपयोग आरक्षित किये गये थे । निवेश क्षेत्र का वर्तमान भूमि उपयोग , अद्यतन वर्ष 2020 में किया गया है । वर्ष 2020 की वर्तमान जनसंख्या 3.85 लाख प्रक्षेपित करते हुए भूमि उपयोग दर के आधार पर वर्ष 2020 में वर्तमान भूमि उपयोग की अद्यतन स्थिति सारणी क्रमांक 4- सा-1 में दर्शायी गयी है ।
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अगस्त 2023
भाग 1 ]
7073
वर्तमान भूमि उपयोग विश्लेषण
सारणी 4- सा-1
वर्तमान विकसित क्षेत्र (2020)
विकास योजना 2031 में प्रस्तावित क्षेत्र हेक्टेयर में
क्रं
भूमि उपयोग
प्रतिशत
प्रतिशत
उपयोगिता भूमि दर
क्षेत्रफल (हेक्टेयर मे)
2
1
3
4
1
आवासीय
45.93
2952.00
2
वाणिज्यिक
421.00 6.55
मिश्रित
3
1390.00
औद्योगिक
21.62
सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक
4
263.00 4.09 सार्वजनिक उपयोगिताएं और सुविधाएं
5
689.00
आमोद-प्रमोद
10.72
6
713.00 11.09 यातायात एवं परिवहन
योग
6428.00 100.00
भूमि उपयोगिता दर
क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
शेष रिक्त भूमि (क्षेत्रफल हेक्टेयर मे)
5
6
9
8
7
5.37
1331.00
3.46
39.16
1621.00
0.76
68.52 2.02
0.18
352.48
38.64
1.14
0.10
-38.64
2.53
1000.00 29.42
2.60
390.00
160.48
0.48
6.78
0.60
32.52
70.0
1.25
175.20 5.15
0.46
513.80
1.30
555.00 16.33
1.44
158.00
11.69
3398.84 100.00
8.83
3029.16
स्त्रोत :- मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश का सर्वेक्षण ।
4.3.1 विकास योजना में भावी विकास हेतु अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता
विकसित क्षेत्र में आवासीय , वाणिज्यिक, मिश्रित , सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक, सार्वजनिक सेवाएं एवं सुविधाएं , आमोद -प्रमोद एवं यातायात एवं परिवहन शामिल है । इसमें रिक्त भूमि, जलाशय , वन क्षेत्र , ग्रामीण निर्मित क्षेत्र, एवं कृषि भूमि सम्मिलित नही है ।
यू.आर.डी.पी.एफ.आई. मानक अनुसार मध्यम श्रेणी के नगरों के लिये 125 व्यक्ति प्रति हेक्टेयर जनसंख्या घनत्व अनुशांसित है । देवास नगर की प्राकृतिक संरचना एवं विकास की प्रवृति के कारण इस नगर में कम एवं मध्यम ऊंचाई के भवन ही निर्मित है । भवनों की वर्तमान प्रकृति अनुसार ही उपरोक्त तालिका अनुसार यदि विभिन्न भू- उपयोग परिक्षेत्रों में उल्लेखित भूमि उपयोग हेतु भूमि आरक्षित की जाती है तो सकल आवासीय घनत्व 91 व्यक्ति प्रति हेक्टेयर प्राप्त होगा, जो अनुशंसित घनत्व के अनुसार है ।
7074
भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 अगस्त 2023
दगीकृतबाजार
आवासीय श्रगाधआयडीय
सामान्यउद्योग
निश्चितउपयोग
औद्योगिक
परिवहन PUFA
PUPS
Km
PlanningArea
5
निवेशक्षेत्र
विद्युतउपमा
जलाशय
नगरपालिकनिगम
ठोसअपशिष्टनिपटानसंबंत्र
सार्वजनिकसेवाएंएवं सुविधाएं
रेल्वेस्टेशन
आमोदप्रमोद
विशेषप्रायोजन
DEWAS
Legend
4.1EXISTINGLANDUSE
TRANSPORTATION
AFFORESTATION
RECREATIONAL
HEALTHASOCIAL/CULTURAL INSTITUTIONALACTIVITIES
CATEGORIZED
COMMERCIAL
RESIDENTIAL
EDUCATIONANDRESEARCH
GENERAL
HILLOCK
GENERALRESIDENTIAL
STADIUM
RAILWAYLINE
INDUSTRIAL GENERALINDUSTRIES
FOREST
RAILWAYSTATION
ROADS जलशोधनसंयंत्र
सीमाएं
Landuse&UrbanSurveyDivision
CREMATORIUMGRAVEYARD
WATERBODIES
AGRICULTURE BOUNDARIES
RemoteSensingApplicationCentre,MPCST,Bhopal MUNICIPALCORPORATION
PLANNINGAREA
ELECTRICSUBSTATION
VILLAGE
NALLAHCANAL
WATERTREATMENTPLANT
MANDI
SPECIALPURPOSE
MEXEDLANDUSE
PUBLIC&SEMIPUBLIC PUBLICINSTITUTIONSAND
RIVER
LAKES/PONDS/RESERVOIRS
PUBLICUTILITIES& FACILITIES
PARK
BUSSTAND
NH-ToBhopal
-ToRabadiya
ToAgra
ToVijayganj
ToMaksi
ToUjjain-
ToUjjain
ToSanwer BOLIDWASTEDISPOSAL
Scale
Source:WorldView-11,2018SatelliteDate&GroundVerification
District-Dewas
SH-10-2 ToNewari
-To Bangarda
DirectorateofTown&CountryPlanningMadhyaPradesh,Bhopal
To Nagora
ToMumbai
ToIndore 7075
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अगस्त 2023
भाग 1 ]
देवास निवेश क्षेत्र में प्रस्तावित उपयोगों के लिये भूमि का चयन करने हेतु समन्धित भूमि में उपयुक्तता विश्लेषण किया गया है ।
4.4 प्रस्तावित भूमि उपयोग 2035
विकास योजना 2031 में विभिन्न भूमि उपयोगों के अंतर्गत भूमि उपयोगिता दर 11.69 हेक्टर प्रति 1000 व्यक्ति प्रस्तावित की गई थी । वर्ष 2020 के विकसित क्षेत्र के आधार पर भूमि उपयोग दर का विश्लेषण 4 - सा -2 में किया गया है । विश्लेषण के आधार पर कुल भूमि उपयोग दर प्रति 1000 व्यक्ति 8.83 हेक्टेयर प्राप्त होती है । तालिका में पृथक- पृथक भूमि उपयोग के अंतर्गत विश्लेषण भी दर्शाया गया है । भूमि उपयोगिता दर 13.45 के आधार पर वर्ष 2035 की जनसंख्या के लिये आवश्यक क्षेत्रफल तथा विभिन्न भूमि उपयोगों के अंतर्गत शेष भूमि के आधार पर भूमि उपयोग प्रस्तावित किये गये है । विभिन्न भूमि उपयोगों के अंतर्गत आवश्यक भूमि के अतिरिक्त मिश्रित उपयोग भी प्रस्तावित किया गया है । इसका मुख्य उद्देश्य प्रमुख मार्गो पर विभिन्न गतिविधियां जैसे वाणिज्यिक / आवासीय / सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक जो नगर विकास में सहायक हो उनको गति देना है ।
वर्ष 2035 के लिए भूमि उपयोग विवरण
सारणी 4- सा-2
वर्तमान विकसित क्षेत्र (2020)
क्र भूमि उपयोग
प्रतिशत
क्षेत्रफल (हेक्टेयर मे)
विकास योजना 2031 में प्रस्तावित क्षेत्र हेक्टेयर में
2
4
5 1
3
1
1331.00 39.16 आवासीय 2952.00
2
38.64 मिश्रित
1.14
3
2.02 वाणिज्यिक
68.52
421.00
4
औद्योगिक
29.42
1390.00 1000.00
सार्वजनिक/ अर्द्धसार्वजनिक
160.48
5
263.00
6.78
70.0 सार्वजनिक उपयोगिता एवं सुविधाएं
6
175.20
689.00
5.15 आमोद-प्रमोद
7
16.33
713.00 555.00 यातायात एवं परिवहन
योग
6428.00 3398.84 100.00
नोट:-
प्रस्तावित विकसित क्षेत्र (2035) (वर्तमान विकसित क्षेत्र सहित)
प्रतिशत
भूमि उपयोगिता दर
प्रस्तावित भूमि उपयोगिता दर वर्तमान + प्रस्तावित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
8
6
7
9
3.46
5.26 3156.66 39.12
0.67 0.10
401.3 4.97
507.8 6.29
0.85 0.18
2.50 2.60
1500 18.59
3.86
0.52 0.60
311.8
1.17 0.46
8.68
700.1
2.48 1.44
18.47
1490.5
8068.16
8.83
100.00 13.45 7076
भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अगस्त 2023
1. आवासीय उपयोग के अंतर्गत वर्ष 2035 हेतु प्रस्तावित आवासीय वर्ष 2031 मे प्रस्तावित क्षेत्र की तुलना में कम किया गया है, जिसका मुख्य कारण प्रस्तावित आवासीय क्षेत्र के मिश्रित उपयोग में समानुपात में प्रस्तावित किया जाना है ।
2. वर्तमान भूमि उपयोगिता दर निवेश क्षेत्र की वर्ष 2031 की प्रक्षेपित जनसंख्या 3.85 लाख के आधार पर आंकलित की गई है ।
3. प्रस्तावित भूमि आवंटन दर वर्ष 2035 की प्रक्षेपित जनसंख्या 6.00 लाख के आधार पर आंकलित की गई है ।
4. देवास एक औद्योगिक नगर है , यहां पर औद्योगिक गतिविधियों के कारण अधिक भूमि की आवश्यकता होने से भूमि आवंटन दर 13.45 प्रस्तावित की गई है । उपरोक्त सारणी में दर्शित वर्तमान भूमि उपयोगिता दर 8.83 प्रति हजार व्यक्ति जनसंख्या की तुलना में वर्ष 2035 के लिये 13.45 हेक्टेयर प्रति हजार जनसंख्या की दर से भू- आवंटन प्रस्तावित किया गया है ।
5. प्रस्तावित भूमि उपयोग के आधार पर नगर का औसत सकल घनत्व लगभग 76 व्यक्ति प्रति हेक्टेयर तथा औसत आवासीय घनत्व 185 व्यक्ति प्रति हेक्टेयर आता है ।
देवास विकास योजना 2035 में विकास योजना 2031 की मूल अवधारण वर्तमान विकसित क्षेत्रकी प्रवृत्ति एवं प्रकार इत्यादि को ध्यान में रखते हुए अनुमानित भावी जनसंख्या को समायोजित करने के उद्देश्य से भू- उपयोग आधारित नियोजन प्रस्तावों को उपरोक्त सारणी में दर्शाये अनुसार सकल वास्तविक क्षेत्रफल के प्रस्ताव दिये जा रहे है ।
4.4.1 आवासीय
आवासीय उपयोग के प्रस्ताव वर्तमान आवासीय को समाहित करते हुये नगर के चारों दिशाओं में दिये गये हैं, ताकि नगर का संतुलित विकास हो सके । आवासीय उपयोग के अंतर्गत वर्तमान आवासीय सहित 3156.66 हेक्टेयर भूमि प्रस्तावित की गई है जो कि कुल प्रस्तावित क्षेत्र का 39.12 प्रतिशत है ।
4.4.2 वाणिज्यिक
वाणिज्यिक उपयोग के प्रस्ताव वर्तमान वाणिज्यिक को यथावत् रखते हुये मुख्य मार्गों पर प्रस्तावित आवासीय क्षेत्रों के समीप प्रस्तावित किये गये हैं, ताकि आवासीय क्षेत्र को वाणिज्यिक गतिविधियों की सुविधा प्राप्त हो सके । वाणिज्यिक उपयोग के अंतर्गत वर्तमान वाणिज्यिक सहित 507.80 हेक्टेयर भूमि प्रस्तावित की गई है , जो कि प्रस्तावित क्षेत्र का 6.29 प्रतिशत है ।
4.4.3 मिश्रित
आवासीय परिसरों में बाजार के आर्थिक बल के कारण सामाजिक एवं वाणिज्यिक गतिविधियों का विकास आवासीय परिसरों में हुआ है । बाजार के आर्थिक बल होने के कारण आवासीय परिसरों में वाणिज्यिक गतिविधियों की मांग और बढ़ रही है । अतः अब ऐसी नीति बनाने की आवश्यकता है , जिसके फलस्वरूप नागरिकों की वास्तविक आवश्यकता एवं नागरिकों की सुविधा, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के मध्य संतुलन बना रहे । भविष्य की आवश्यकता की पूर्ति हेतु 401.30 हेक्टेयर भूमि मिश्रित उपयोग हेतु प्रस्तावित की गई है जो कि प्रस्तावित भूमि का 4.97 प्रतिशत क्षेत्र है ।
7077
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अगस्त 2023
भाग 1 ]
Km
PlanningArea
5
طبعکیا
Legend
DEWAS
3
DEVELOPMENTPLAN(DRAFT2036) 4.2ProposedLanduse
LATMENTPLANT
PURPOSE
Source:Directorateoftown&CountryPlanning
CREATIONAL
TRANSPORTATION
AGRICULTURE
Landuse&UrbanSurveyDivision RemoteSensingApplicationCentre,MPCST,Bhopal
WATERBODIES
MUNICIPAL
INDUSTRIAL
RESIDENTIAL GENUALRENDINDAL
NALLANCANAL
VILLAGE
FOREST
ROADS
BLACT
BOUNDABOUNDARIES
SOLIDWASTEOPOSAL
PUBLICUTILITIES&
RALLINE
BUESTAND
Soale
-
District-Dewas
0
ToBhopal
ToRabadiya
ToAgra
ToNewari
-ToBangarda
Vijayganj
Maks
ToUjjain
DirectorateofTown&CountryPlanningMadhyaPradesh,Bhopal
To Nagora
7520
ToMumbat
ToIndore-
ToSanwer
ToUjjain 7078
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अगस्त 2023
[भाग 1
4.4.4 औद्योगिक
नगर में औद्योगिक विकास , स्थानीय खनिज, वनोपज एवं कृषि उपज के आधार पर स्थापित होने वाले प्रदूषण रहित औद्योगिक इकाईयों के रूप में प्रस्तावित है । इन औद्योगिक इकाईयों के लिए वर्तमान औद्योगिक क्षेत्रों के समीप कुल 1500.00 हेक्टेयर भूमि प्रस्तावित की गई है । औद्योगिक उपयोग के लिए प्रस्तावित भूमि का 18.59 प्रतिशत है ।
4.4.5 सार्वजनिक – अर्द्ध सार्वजनिक एवं सार्वजनिक उपयोगिता
सार्वजनिक-अर्द्ध सार्वजनिक एवं सार्वजनिक उपयोगिता भूमि उपयोग के अंतर्गत वर्तमान सहित 311.80 हेक्टेयर भूमि प्रस्तावित की गई है, जो कि कुल प्रस्तावित क्षेत्र का 3.86 प्रतिशत है ।
4.4.6 आमोद-प्रमोद
आमोद - प्रमोद सदैव मानव जीवन का अंग रहा है । खुले स्थान, उद्यान एवं बगीचे आदि नगरीय जीवन के लिए आवश्यक है, जिनके सहारे नगर प्राणवायु , अर्थात परिपुष्ट स्वास्थय ग्रहण करता है । देवास नगर में चामुण्डा माता टेकरी पर नवरात्री एवं शिवरात्री पर मेला आयोजित होता है । इसके अतिरिक्त ए . बी. रोड़ पर मल्हार स्मृति उद्यान के रूप में विकसित है । औद्योगिक क्षेत्र से लगकर ए.बी. रोड़ के किनारे महाराजा तुकोजीराव स्पोर्ट्स उद्यान तथा शंकरगढ़ पहाड़ी पर वृक्षारोपण कर नगर वन के नाम से नगर पालिक निगम देवास एवं वन विभाग द्वारा विकसित किया जा रहा है , फिर भी देवास नगर की भावी आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए एवं पर्यावरण को संतुलित रखने के लिए उद्यान एवं पर्यावरण वाणिकी तथा वृक्षारोपण हेतु भूमि प्रस्तावित की गई हे । विशेषकर क्षिप्रा नदी की शुद्धता एवं पवित्रता को ध्यान में रखकर क्षिप्रा नदी से लगकर 100.0 मीटर गहराई तक हरित क्षेत्र प्रस्तावित किया गया है । इस उपयोग के अन्तर्गत 700.1 हे. भूमि प्रस्तावित की गई है, जो कि कुल क्षेत्र का 8.68 प्रतिशत है ।
4.4.7 यातायात एवं परिवहन
विकास योजना में यातायात क्षेत्र के अन्तर्गत 1490.50 हेक्टेयर भूमि प्रस्तावित की गई है , यह भूमि विकास के लिए प्रस्तावित भूमि का 18.47 प्रतिशत है । यातायात एवं परिवहन उपयोग के अन्तर्गत नगरीय मार्गों का विस्तार , बायपास मार्ग का निर्माण तथा स्थानीय मार्गों की यातायात संरचना पदानुक्रम में विकास के लिए प्रस्तावित की गई है ।
4.5 निवेश इकाईयाँ
विकास योजना 2035 में नगर विकास की संरचना पदानुक्रम नियोजन में विकसित करने पर आधारित है । देवास निवेश क्षेत्र को तीन निवेश इकाईयों में विभक्त किया गया है । विकास योजना में इन निवेश इकाईयों को आधार मानकर प्रस्ताव दिये गये है । ये निवेश ईकाईयां आवासीय , वाणिज्यिक शिक्षा, स्वास्थ्यतथा आमोद -प्रमोद की दृष्टि से आत्मनिर्भर होगी । निवेश ईकाई निर्धारण में जनसंख्या एवं मानव निर्मीत सीमाओं को आधार माना गया है । प्रत्येक निवेश ईकाई को मुख्य कार्यकेन्द्र एवं यातायात संरचना से युक्तियुक्त रूप से जोडा गया है, ताकि ये ईकाइयां सर्व- सुविधाओं के साथ आत्मनिर्भर हो सकें ।
7079
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अगस्त 2023
भाग 1 ]
निवेश इकाई क्रमांक -1
इसके अंतर्गत निवेश क्षेत्र को पूर्व में ग्राम खटाम्बा भोपाल रोड की पूर्वी सीमा तक तथा दक्षिण में ए.बी. रोड़ पर ग्राम सुकल्या क्षिप्रा तक सम्मिलित है । इस इकाई का क्षेत्रफल 10150.26 हेक्टेयर है ।
निवेश इकाई क्रमांक -2
इसके अंतर्गत निवेश क्षेत्र को पूर्व में ग्राम खटाम्बा भोपाल रोड की पूर्वी सीमा तक तथा उत्तर पश्चिम में ग्राम सिंगावदा उज्जैन रोड तक सम्मिलित है । इस इकाई का क्षेत्रफल 8374.08 हेक्टेयर है ।
निवेश इकाई क्रमांक- 3
इसके अंतर्गत निवेश क्षेत्र को उत्तर पश्चिम में उज्जैन रोड पर ग्राम सिंगावदा की सीमा तक तथा दक्षिण दिशा में एबी रोड पर ग्राम सुकल्या क्षिप्रा की सीमा तक सम्मिलित है । इस इकाई का क्षेत्रफल 4881.76 हेक्टेयर है ।
निवेश इकाईवार क्षेत्र एवं जनसंख्या
क्र. निवेश इकाईयाँ
सारणी 4-सा-3
कुल क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
3 1
2
10150.26 1
1
2
2
8374.08
4881.78 3
3
23406.12 योग
आंकलित जनसंख्या-2021 (लाख में)
अनुमानित जनसंख्या-2035 (लाख में) 4
5
2.10
1.40
1.80
1.22
2.10 1.23
6.00 3.85
नोटः- निवेश इकाई में दर्शित जनसंख्या अनुमानित है । इसका उपयोग केवल अधोसंरचना नियोजन के प्रारंभिक आकलन के लिए दर्शाया गया है । स्थानीय स्वीकृतियों के संबध में इस अनुमानित जनसंख्या का उपयोग किया जाना अपेक्षित नही है । अधोसंरचना के रूपांकन के समय भी इस अनुमानित जनसंख्या का युक्ति युक्तकरण कर रूपांकन किया जाना प्रस्तावित है ।
4.6 निवेश इकाईवार जनसंख्या एवं आवासीय घनत्व
निवेश क्षेत्र को तीन निवेश इकाईयों में विभक्त किया गया है । इन निवेश इकाईयों में 3156.66 हेक्टेयर क्षेत्र आवासीय उपयोग के अंतर्गत प्रस्तावित है । निवेश इकाई क. 1 से 3 में अनुमानित 6.00 लाख जनसंख्या निवास करेगी । इससे निवेश इकाईवार जनसंख्या एवं आवासीय घनत्व का विवरण निम्न सारणी में दर्शित है ।
7080
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अगस्त 2023
[भाग 1
Dewes
Km
(4881.78)
(8374.08)
(Areeinha)
(10150.26)
PlanningArea
DEWAS
Legend
3
4.3PLANNINGUNIT
Waterbody
PlanningUnitBoundary
MunicipalAreaBoundary
PlanningUnitBoundary
PlanningAreaBoundary
PlanningUnitBoundary
RallwayLina
NationalHighway
Bypass RailwayStation
Roads
StateHighway
BusStand
--VillageBoundary
PlanningUnit
Source:DirectorateofTown&CountryPlanning
Landuse&UrbanSurveyDivision RemoteSensingApplicationCentre,MPCST,Bhopal
Scale
District-Dewas
0
ToRabadiya
NH-46ToBhopal
ToAgra
-ToNewari
To Bangarda
ToVijayganj
ToMaksi
ToUjjain
DirectorateofTown&CountryPlanningMadhyaPradesh,Bhopal
To Nagora ToUjjain 4752D
ToSanwer
ToMunbal
ToIndors 7081
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अगस्त 2023
भाग 1 ]
क्षेत्रफल प्रतिशत कुल क्षेत्रफल (हे.में) आवासीय
नि.इ. क.
3 1
2
32.05
1011.83
1
2
33.24
1049.42
34.70
3 1095.41
100
3156.66
योग
प्रमुख कार्य केन्द्र
4.7
सारणी 4-सा-4
जनसंख्या प्रतिशत
औसत आवासीय घनत्व कुल जनसंख्या लाख में (2035)
6
4
5
2.1
35
189
172
1.8
30
2.1
35
192
6.0
185
100
औद्योगिक केन्द्र , राज्य एवं केन्द्र सरकार के कार्यालय , रेल्वे, व्यापारिक, वाणिज्यिक, यातयात एवं परिवहन , बड़े पैमाने पर निर्माण व्यवसायिक सेवाएं आदि प्रमुख कार्य केन्द्र के अंतर्गत आते हैं । यहां प्रमुख नियोक्ता राज्य सरकार , केन्द्र सरकार के साथ - साथ सार्वजनिक उद्यम, निजी उद्यम, यातायात एवं सेवा क्षेत्र है ।
बम्बई-आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग क्र. - 52 पर स्थित औद्योगिक क्षेत्र, बैंक नोट प्रेस , कृषि उपज मण्डी, मध्य क्षेत्र के आस- पास स्थित शासकीय कार्यालय तथा वर्तमान नगर का वाणिज्यिक क्षेत्र, नगर के प्रमुख कार्य केन्द्र है । यह कार्य केन्द्र प्रतिदिन यातायात के दबाव को बढ़ाकर मिश्रित प्रकार का यातायात उत्पन्न करते हैं, इससे यात्रा समय में वृद्धि होती है । अतः कार्य केन्द्रों को आवासीय क्षेत्रों के पास रखने के प्रस्ताव विकास योजना 2035 में दिए गये है ।
4.7.1 औद्योगिक क्षेत्र
भारत के औद्योगिक मानचित्र पर सत्तर के दशक में देवास एक औद्योगिक केन्द्र के रूप में उभरकर सामने आया, इसका मुख्य कारण राष्ट्रीय यातायात संरचना में देवास की स्थिति, यहां पर स्थित आधार-भूत सुविधाएं एवं श्रमिकों का उपलब्ध होना तथा केन्द्र सरकार की औद्योगिक नीति है । औद्योगिक दबाव को समाहित करने के लिए औद्योगिक क्षेत्र बम्बई- आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग पर तथा एक औद्योगिक क्षेत्र उज्जैन मार्ग पर लगभग 500.0 हेक्टयर क्षेत्र में विकसित है ।
इसके अतिरिक्त मेसर्स चामुण्डा स्टेण्डर्ड मि.लि. बालगढ़, मेसर्स गजरा गियर्स लि. स्टेशन रोड, मेसर्स किर्लोस्कर ब्रदर्स लि. , बैंक नोट प्रेस, मेसर्स एस. गियर्स, मेसर्स स्टील ट्यूब्स ऑफ इण्डिया ग्राम कालूखेडी, मेसर्स एस.पी.आई. बायप्लस ट्यूब प्रा.लि. कालूखेड़ी, मेसर्स एस.टी.आई.सी.आर रोल्स मिल कालूखेड़ी, मेसर्स हिन्द सिन्थेटिक ग्राम कलमा , मेसर्स अल्पाईन बायेटेक लि. ग्राम सिया, मेसर्स एम.पी. ग्लायकेन लि. ग्राम बिलावली कुछ ऐसे प्रमुख उद्योग है जो कि औद्योगिक क्षेत्रों के बाहर निजी स्वामित्व की भूमियों पर कार्यरत हैं । बम्बई-आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित औद्योगिक क्षेत्रों में भूखंडों की उपलब्धता रही है । वर्तमान में कार्यरत विभिन्न प्रकार के उद्योग लगभग 21000 श्रमिकों को रोजगार प्रदान कर रहे हैं । इन्दौर, देवास, पीथमपुर एवं महु राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 52 (ए.बी. रोड) पर स्थित है एवं उक्त नगरों की आर्थिक एवं औद्योगिक गतिविधियां आपस में जुडी हुई है । अतः 'म.प्र. औद्योगिक 7082
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अगस्त 2023
[भाग 1
विकास निगम एव जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा देवास में इन्डस्ट्रीयल इन्वेस्मेंट क्षेत्र विकसित किये जाने की आवश्यकता है । जिससे देवास में रोजगार के साथ - साथ निवेश की भी संभावनाएं बढ़ेंगी । जो शहर के आर्थिक विकास में सहायक होगा ।
वाणिज्यिक क्षेत्र
4.7.2
नगर में मुख्यतः वाणिज्यिक गतिविधियां मध्यक्षेत्र , ए.बी. मार्ग एवं उज्जैन मार्ग पर विद्यमान है । मध्य क्षेत्र में मिश्रित गतिविधियां विद्यमान है , जो नगर कि आवश्यकताओं की पुर्ति करते हुए व्यापारिक केन्द्र के रूप में स्थित है । मध्य क्षेत्रान्तर्गत थोक एवं फुटकर बाजार, व्यावसायिक कार्यालय , बैंक , शैक्षणिक, एवं आवासीय गतिविधियां विद्यमान है । वाणिज्यिक कार्यकलापों के साथ- साथ विभिन्न प्रकार की गतिविधियों की सघनता से वाहन विराम स्थल एवं यातायात समस्या उत्पन्न होती है । देवास विकास योजना 2035 के प्रस्ताव निम्न नीति पर आधारित होंगे:-
1. मध्य क्षेत्र को " नगर केन्द्र" जैसा स्वरूप बनाए रखने का है ।
2. उपयुक्त स्थलों पर पदानुक्रमिक वाणिज्यिक केन्द्रों का प्रस्ताव किया गया हैं , ताकि वर्तमान में नगर पर बढ़ते हुये दबाव एवं इससे आगे-आगे आवासीय उपयोंगों का वाणिज्यिक उपयोग में परिवर्तन कम किया जा सके ।
फुटकर वाणिज्यिक क्षेत्र
(अ)
पंच-स्तरीय फुटकर वाणिज्कि क्षेत्र उपयुक्त स्थल पर प्रस्तावित किये गये है ।
1. मध्य क्षेत्र को केन्द्र मानकर नगर केन्द्र का प्रमुख मार्गो पर विस्तार ।
2. सभी निवेश इकाईयों में निवेश इकाई केन्द्र ।
3. खण्ड स्तर पर दुकान केन्द्र ।
थोक वाणिज्यिक क्षेत्र
(ब)
1. मण्डी ।
2. भण्डारगृह , शीतगृह एवं मालगोदाम ।
3. वर्गीकृत बाजार ।
4.7.3 सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक उपयोग
नगरीय क्षेत्र में सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक उपयोग , महत्वपूर्ण आवश्यकता है , क्योंकि इसके उपयोग अंतर्गत शासकीय , अर्द्धशासकीय कार्यालय , शिक्षा एवं स्वास्थय सुविधायें सम्मिलित होती है, जो कि नगरीय स्तर में गुणात्मक सुधार के साथ - साथ वाणिज्यिक गतिविधि के रूप में कार्यशीलता प्रकट करती है ।
4.7.4 आवासीय
नगरीय क्षेत्र में विभिन्न आय वर्ग के लिए आवास उपलब्ध कराने का नीतिगत एवं महत्वपूर्ण लक्ष्य है । आवास एक ऐसा प्रमुख घटक है जो नगर के आर्थिक विकास को पूर्णतः प्रभावित करता है तथा गतिशील बनाता है । अधिकांश परिवारों के लिए पारिवारिक बचत से आवास प्राप्त करना एक प्रमुख लक्ष्य होता है ।
7083
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 अगस्त 2023
भाग 1 ]
नगरीय संरचना के संदर्भ में आवास का विभिन्न कार्य केन्द्रों तथा सामाजिक , सांस्कृतिक केन्द्रों से सशक्त स्थानीय संबंध है । किसी भी नगरीय क्षेत्र के लिए कार्य केन्द्रों, औद्योगिक क्षेत्रों तथा विभिन्न सुविधाओं की सुक्ष्मता को ध्यान में रखते हुए आवासीय क्षेत्रों में उचित संरचना प्रदान करना सफल नगरीय योजना की कुंजी है । आवास का अर्थ केवल आवासीय स्थल अथवा आवासीय इकाईयां प्रदान करना ही नहीं है , बल्कि इसका वृहद् अर्थ है- प्रत्येक आवास क्षेत्र की आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ - साथ अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति करना है, जो निम्नलिखित है: -
आर्थिक क्षमता के अनुसार भविष्य में विस्तार करने की संभावना तथा बदलते परिवेश में भवन निर्माण हेतु भू- खण्ड का प्रावधान ।
अफोर्डेबल हाऊसिंग योजना के तहत मध्यम एवं गरीब वर्ग के लिए शासन की प्रोत्साहन नीति के अनुसार किफायती दर पर आवासीय ईकाईयाँ उपलब्ध कराना ।
आवासीय क्षेत्रों में मूलभूत सेवा- सुविधाओं की कमी वाले क्षेत्रों में सुधार तथा प्रस्तावित आवासीय क्षेत्र में अधोसंरचना का प्रावधान ।
सार्वजनिक सेवा- सुविधाओं जैसे- शिक्षा, स्वास्थ्य, आमोद -प्रमोद आदि का प्रावधान करना ।
कार्य केन्द्रों तथा सुविधा केन्द्रों का आवासीय क्षेत्र के साथ परस्पर उचित परिवहन प्रणाली एवं व्यवस्था द्वारा परस्पर संबंध स्थापित करना ।
पारिवारिक आवश्यकताओं के अनुरूप आवासीय क्षेत्र के आवंटन का प्रावधान ।
पानी , विद्युत एवं निस्तार जैसी जन उपयोगी सुविधाओं की सुगमता तथा वहन करने योग्य अधोसंरचना का प्रावधान ।
सामाजिक एवं सामुदायिक क्षेत्र में प्रोन्नति करने वाली सक्षम आवासीय इकाईयों का प्रावधान ।
:
यातायात के साधन एवं सुविधा जो कार्य केन्द्रों, शिक्षा एवं अन्य सुविधा स्थलों से उचित ढंग से सम्बद्ध हो की उपलब्धता ।
4.7.5 गंदी बस्ती एवं झुग्गी झोपडी क्षेत्र
मूलभूत आवश्यकताओं एवं सुविधा रहित समाज के अनौपचारिक मजदूर वर्ग की बसाहट गन्दी बस्ती के नाम से पहचानी जाती है । देवास नगर में गन्दी बस्तियों की संख्या 81 है इनमें लगभग 1,30,000 व्यक्ति निवासित है । इस प्रकार गंदी बस्ती में निवास कर रही जनसंख्या देवास नगर की कुल जनसंख्या का लगभग 33.76 प्रतिशत है ।
स्थानीय संस्थाओं द्वारा गंदी बस्तीयों के लिये पर्यावरण सुधार योजनाएं कियान्वित की गई है । देवास नगर निगम सीमा के अंतर्गत गन्दी बस्तियों का विवरण निम्न सारणी में दिया गया है:-
गंदी बस्ती
सारणी 4- सा-5
क्र.
गंदी बस्ती
संख्या
जनसंख्या (लाख में)
2
3
4
1
1
36
93550
अधिसूचित बस्तियां
2
45
36450
नगर निगम द्वारा प्रस्तावित
81
योग
1,30,000
स्त्रोत- नगर पालिक निगम, देवास मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 अगस्त 2023
7084
[भाग 1
टीप : - उपरोक्त गंदी बस्ती क्षेत्रों का पर्यावरण सुधार एवं उन्नयन किया जाकर, मूल - भूत सेवा सुविधाओं एवं अधोसंरचना का विकास किया जाना प्रस्तावित है ।
4.8 नगरीय ग्राम
निवेश क्षेत्र में जो ग्राम आबादी विकास योजना में प्रस्तावित नगरीय क्षेत्र में शामिल दर्शाई गई है । उनका विकास, विकास योजना में दर्शित उपयोग अनुरूप ही किया जावेगा, किन्तु जो ग्राम आबादी प्रस्तावित नगरीय क्षेत्र में शामिल नही हुई है उनका विस्तार वर्तमान आबादी के आसपास 200.0 मीटर की परिधि में किया जा सकेगा तथा इसका स्वरूप वर्तमान ग्राम आबादी के समान ही रहेगा यह विस्तार सक्षम प्राधिकारी की अनुज्ञा से ग्राम विकास के रूप में ही हो सकेगा ।
4.9 असंगत भूमि उपयोग
विकास योजना 2031 में अधिक कोलाहल उत्पन्न करने वाले क्षेत्र के साथ - साथ सामान उतारने-चढ़ाने की सुविधा से रहित भीड़ - भाड़ एवं पहुंच विहीनता के कारण कार्यशीलता में अक्षमता वाले कुछ उपयोगों को उनके वर्तमान स्थल से स्थानांतरित करने का प्रस्ताव निम्न सारणी अनुसार पुनः प्रस्तावित है: -
भूमि उपयोग का पुनर्स्थापना एवं रिक्त भूमि का विकास
वर्तमान क्र. वर्तमान उपयोग
3
सारणी 4- सा-6
रिक्त होने पर उपयोग प्रस्तावित स्थान
आवासीय
दाल एवं तेल मिल सरदार पटेल मार्ग, एम.जी.मार्ग निवेश इकाई क्र. - 2 स्टेशन मार्ग (फतेहसिंह मार्ग)
निवेश इकाई क्र. - 1
घास की फुटकर उज्जैन मार्ग एवं ईदगाह मार्ग, एवं अन्य मार्गो पर
दुकानें
आरा मशीने
मार्ग विस्तार पार्किंग एवं खुला स्थल
निवेश इकाई क्र. - 2 वाणिज्यिक एवं मार्ग विस्तार
स्टेशन मार्ग, ए.बी. मार्ग एवं उज्जैन मार्ग
चामुण्डा टेकरी
क्र.-1,2,3
टेकरी के नीचे चारों ओर स्थित निवेश इकाई अवैध विकास / निर्माण
बस स्टेण्ड
ए.बी.रोड
मध्य क्षेत्र में स्थित समस्त-असंगत दुकाने मार्केट
वृक्षारोपण एवं दोनों चढाई के मार्ग पर पार्किंग
निवेश इकाई क्र. 1 नगर बस स्थानक निजी बस स्थानक एवं पार्किंग
वाणिज्यिक / मार्ग निवेश इकाई क्र. - 1
मार्ग विस्तार एवं वाणिज्यिक
ट्रक स्थानक एवं ए.बी. मार्ग , उज्जैन मार्ग, भोपाल गैरेज
निवेश इकाई क्र. -2 एवं 3
मार्ग, स्टेशन मार्ग एवं अन्य मार्गों पर स्थित
डाकघर के पीछे 1 2 4 5 1 3 4 5 6 7 8 9 गोदाम
निवेश इकाई क्र. -3 सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक
मार्ग
निवेश इकाई क्र. -1
10 सब्जी / फल की शालिनी मार्ग जेल मार्ग एवं अन्य मार्ग पर स्थित
फुटकर दुकानें 7085
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अगस्त 2023
भाग 1 ]
11
पार्किंग / खुला मार्ग
नावेल्टी चौराहा ईदगाह , जय प्रकाश मार्ग
सब्जी मंडी / फल की दुकाने
लोहा मण्डी
12
निवेश इकाई क्र. -1 (खारी बाबड़ी रोड स्थित पुरानी उप जेल की भूमि पर)
निवेश इकाई क्र. - 3 वाणिज्यिक
जयप्रकाश मार्ग ( तीन बत्ती तिराहा तक)
13 भवन सामग्री की दुकानें
निवेश इकाई क्र. - 3 वाणिज्यिक / मार्ग
ए.बी.मार्ग , उज्जैन मार्ग , स्टेशन मार्ग, जय प्रकाश मार्ग एवं अन्य मार्ग 14
निवेश इकाई क्र. - 3 वाणिज्यिक / मार्ग
चूड़ी बाखल मार्ग तथा नगर के अन्य मार्गो पर स्थित
कबाड़ी दुकाने / बाजार
नोटः- उपरोक्त के अतिरिक्त स्थल पर असंगत एवं अकार्यक्षम उपयोग परिलक्षित होने पर, पुर्नस्थापना के अंतर्गत मान्य होगें व प्रस्तावित उपयोग आसपास के क्षेत्र के प्रस्तावित भूमि उपयोग के अनुरूप मान्य रहेगा , जिसका निर्धारण सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया जा सकेगा ।
4.10 अमोद प्रमोद
आमोद-प्रमोद सदैव मानव जीवन का अंग रहा है । खुले स्थान , उद्यान एवं बगीचे आदि नगरीय जीवन के लिए आवश्यक है, जिनके सहारे नगर प्राणवायु अर्थात परिपुष्ट स्वास्थय ग्रहण करता है । सड़क किनारे एवं विकसित क्षेत्रों के मध्य हरित पट्टी निर्मित करने का प्रस्ताव है । इसी के साथ- साथ जल स्त्रोंतो के किनारे भी वृक्षारोपण प्रस्तावित है ।
आमोद - प्रमोद के अंतर्गत विकास योजना 2031 में प्रस्तावित क्षेत्रों को पुनः परिभाषित किया गया । आमोद - प्रमोद क्षेत्रों को निम्न श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है:-
उद्यान
हरित क्षेत्र
क्षेत्रिय उद्यान
प्राकृतिक क्षेत्रों या भू- दृर्थिकरण क्षेत्रों का संरक्षण
पुलिस परेड ग्राउण्ड
नदी/ तालाब के किनारे का विकास
स्थानीय खुला स्थान प्रणाली
आवासीय सेक्टरों एवं गतिविधि- कॉरीडोरों के विस्तृत अभिन्यास रूपांकन में औपचारिक एवं अन्य भवनों से संलग्न खुले क्षेत्रों की व्यवस्था का प्रावधान रखा जायेगा यह व्यक्तिगत खुले क्षेत्र शहर के निर्मित आकृति के अभिन्न अंग होंगे । स्थानीय खुला क्षेत्र आमोद- प्रमोद एवं समुदाय आधारित सामाजिक सुविधाओं को समाहित करते हुए निरन्तरता के साथ क्षेत्रीय संरचना के रूप में प्रस्तावित किये गये है, खुले क्षेत्रों के अंतर्गत पासवर्ती एवं खण्डों में प्रावधानित खुले क्षेत्र आते है । जिसमें पासवर्ती उद्यान को 7086
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अगस्त 2023
[भाग 1
समाहित किया गया है तथा जो संपूर्ण खुले तंत्र से रेखीय रूप से अंततः सम्बद्ध हैं, भौतिक सर्वेक्षण के आधार पर इस खुले क्षेत्र को भू- स्वामियों एवं संबंधित विभाग / संस्था के सहयोग से विकसित किया जावेगा ।
नगरीय स्तरीय उद्यान, प्रदर्शनी
वर्तमान में मुख्य मार्ग क्रमांक-3 पर स्थित औद्योगिक संस्थान से लगकर प्रतिवर्ष नवरात्रि में भव्य मेले एवं प्रदर्शनी का आयोजन होता है । निवेश इकाई कं. -3 में ग्राम बिलावली के तालाब के पास 40.0 हेक्टर क्षेत्र नगरीय उद्यान एवं प्रदर्शनी स्थल हेतु प्रस्तावित है । इससे लगकर बिलावली शंकर मंदिर स्थित है, जो कि नगर का एक प्राचीनतम ऐतिहासिक मंदिर है । यहाँ पर प्रति वर्ष महाशिवरात्री पर मैले का आयोजन किया जाता है । :
क्षेत्रीय उद्यान
निवेश ईकाई क. 1 में बायपास से लगकर 160.0 हेक्टेयर भूमि क्षेत्रिय उद्यान हेतु प्रस्तावित किया गया है ।
प्राकृतिक एवं भू- दृष्यिकरण क्षेत्रों का संरक्षण एवं पिकनिक स्थल
निवेश ईकाई 1 मे ग्राम शंकरगढ़ मे 45.0 हेक्टेयर पर सघन वृक्ष रोपण किया जाकर पिकनिक स्पॉट एवं एडवेन्चर स्पॉट के रूप में विकसित किया जा रहा है ।
खेल मैदान
वर्तमान में औद्योगिक प्रशिक्षण परिसर से लगकर एक खेल का मैदान स्थित है । इसके अतिरिक्त निवेश ईकाई कमांक-2 में भी कीडा संबंधी गतिविधियों के प्रावधान रखे गये है ।
तरण पुष्कर
वर्तमान में औद्योगिक प्रशिक्षण परिसर से लगकर एक छोटा तरण पुष्कर स्थित है । निवेश इकाई स्तर पर स्थल चयन किया जाकर निर्माण करना उचित होगा ।
स्टेडियम
भोपाल मार्ग पर लोक निर्माण विभाग के रेस्ट हाउस से लगकर तुकोजिराव पंवार इन्डोर स्टेडियम स्थित है । निवेश ईकाई-2 में ग्राम ब्राहम्मणखेडा मे बायपास से लगकर 35 हेक्टेयर भूमि में स्टेडियम प्रस्तावित किया गया है । जिसके अंन्तर्गत खुला स्टेडियम, इन्डोर स्टेडियम, तरणताल एवं अन्य कीडा संबंधी गतिविधीयों का विकास प्रस्तावित है । स्टेडियम से लगकर 107 हेक्टेयर भूमि पर उद्यान प्रस्तावित है ।
नदी तट/ तालाब के किनारे का विकास
नदी के किनारे स्थित भूमि का विकास हेतु वृहद विकास योजना बनाना प्रस्तावित है । इस हेतु सौंदर्गीकरण हेतु कुछ स्थलों का चयन किया जाना तथा जल कीडा मनोरंजन की सुविधाएं उपलब्ध कराते हुए बाढ़ नियंत्रण का भी प्रावधान करना होगा इस योजना के विभिन्न चरणों में नगर निगम , देवास द्वारा क्रियान्वित करना उचित होगा जिससे नगर को आमोद प्रमोद की सुविधा के रूप में उपयोग हो सकेगा ।
भाग 1 ]
7087
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अगस्त 2023
दुग्ध प्रक्षेत्र
कृषि उपयोग के अंतर्गत स्वीकार्य उपयोग में उचित भूमि में डेरी तथा कुक्कुट पालन केन्द्र को सम्मिलित किया गया है । अतः आवश्यकतानुसार स्थल चयन कर योजना कियान्वित की जा सकेगी ।
बाढ नियंत्रण
भारी वर्षा के कारण निचले हिस्से डूब में आ जाते है । अतः डूब प्रभावित क्षेत्रों को दृष्टिगत रखते हुए नदी के किनार भूमि का उपयोग मुख्यतः कृषि या आमोद प्रमोद के अंतर्गत वृक्षारोपण किया जाना प्रस्तावित है, ताकि भूमि का जल कटाव कम हो सके । इस हेतु एक विस्तृत योजना बनाया जाना आवश्यक होगा व स्थानीय स्तर पर योजना का कियान्वयन किया जाना आवश्यक होगा ।
मुर्गी पालन
मुर्गी पालन केन्द्र को कृषि उपयोग के स्वीकार्य उपयोग सम्मिलित किया गया है, अतः आवश्यकतानुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृति दी जा सकेगी ।
कब्रिस्तान एवं श्मशान घाट
नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित कब्रिस्तान एवं शमशान वर्तमान में निर्मित क्षेत्र के अंतर्गत निर्मित होकर यथावत रहेगे । जब तक कि कही अन्यत्र विस्थापित किये जाने की स्थिति न बने कब्रिस्तान एवं शमशान घाट का विस्तार किया जा सकता है । नये कब्रिस्तान एवं शमशान कृषि भूमि के अन्तर्गत अनुज्ञेय होंगे किन्तु इनका स्थल का चयन जन सामान्य की मांग पर स्थानीय प्राधिकारी द्वारा किया जावेगा।
जल स्त्रोंतो का विकास एवं संरक्षण
निवेश क्षेत्र के अन्तर्गत आमोद प्रमोद गतिविधियों के विकास हेतु मीठा तालाब , बिलावली तालाब , मेढकी तालाब, ब्राम्हणखेड़ी तालाब , ग्राम जैतपुरा स्थित तीन तालाब , ग्राम नागदा मे स्थित तालाब का संरक्षण एवं सौन्दर्गीकरण किया जाना प्रस्तावित है ।
4.11 मध्य क्षेत्र (विकास प्रस्ताव)
विकास योजना 2035 में मध्य क्षेत्र की सीमाओ को विकास योजना 2031 के अनुसार यथावत रखा गया है । मध्य क्षेत्र के क्रियान्वयन स्तर का वर्णन अध्याय 1 में समग्र विवरण के साथ किया गया हैं यातायात से संबंधित प्रस्तावों का क्रियान्वयन नहीं हुआ है वहीं दूसरी ओर वाणिज्यिक गतिविधियां मध्य क्षेत्र में ओर सघन हो गई है । जिन मार्गों को वाणिज्यिक मार्ग नहीं दर्शाया गया था , वे भी वाणिज्यिक रूप में परिवर्तित हो गये है । इसी प्रकार मध्य क्षेत्र की जनसंख्या अतिरिक्त आवास बन जाने से बढी है । यातायात को बढाने वाले कार्य केन्द्र जिनको मध्य क्षेत्र से भी स्थानांतरित करना था वे यथावत कार्यरत हैं । विकास योजना 2035 में मध्य क्षेत्र के प्रस्ताव व्यवहारिक दृष्टिकोण एवं क्रियान्वयन की कठिनाईयों को भी ध्यान में रख कर तैयार किये गये है । जिनका विवरण निम्नानुसार है :-
मिश्रित भूमि उपयोग को बनाये रखा जाय ।
उन्ही भूमि उपयोगों को स्थानांतरित किया जावेगा , जो असंगत है तथा यातायात एवं पर्यावरण की समस्याएं उत्पन्न करते है ।
7088
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अगस्त 2023
भाग 1
यातायात एवं पार्किंग की समस्या को सुधारना एवं मध्य क्षेत्र की संकीर्णता को कम करना आवासीय भवनों को वाणिज्यिक उपयोग में परिवर्तित होने से रोकना
उन आवासीय क्षेत्रों में पर्यावरण सुधार करना, जिनका स्थानांतरण प्रस्तावित नहीं है ।
खुले क्षेत्रों का विकास एवं बचाव तथा विरासत भवनों का संरक्षण ।
4.11.1 यातायात के प्रस्ताव
विकास योजना 2031 में वर्णित प्रस्ताव निम्न मार्ग श्रेणी पर आधारित था ।
परिधि वृतीय मार्ग
जोड़ मार्ग
पहुंच मार्ग
पद्यात्री मार्ग
मध्य क्षेत्र के प्रस्ताव के क्रियान्वयन स्तर का अध्ययन यह दर्शाता है कि कोई भी मार्ग विकास योजना 2031 के प्रस्तावों के अनुसार नहीं बन सका । यातायात के लिए तैयार की गई मूलभूत अवधारणा जो देवास विकास योजना 2031 के लिए थी, आज के संदर्भ में भी उपयुक्त है । मार्गो के चौड़ीकरण के प्रस्ताव पुनरिक्षित विकास योजना-2035 में यथावत प्रस्तावित है ।
मध्य क्षेत्र के मार्गो की प्रस्तावित चौडाई
क
मार्ग का नाम
1
2
1 भगतसिंह मार्ग 2 सरदार पटेल मार्ग 3 सुतार बाखल मार्ग 4 ईदगाह मार्ग 5 शुक्रवारिया हाट मार्ग (हैबतराय मार्ग ) 6 जय प्रकाश मार्ग (पीठा मार्ग) 7 चूडी बाखल 8 चन्द्रशेखर मार्ग 9 बहादुरशाह मार्ग 10 बिजिया मार्ग (भवानी सागर) 11 शालिनी मार्ग 12 जेल मार्ग 13 रज्जब अली मार्ग
4-सा-7
प्रस्तावित चौडाई (मी मे) वर्तमान चौडाई (मी मे)
3
4
09-14 15-18 06-12 09-12 08-12 09-12 08-18 09-18 4-13 7.5-15 10-15 12-15 7-10 9-12 7-10 9-12 12-18 12-18 6-14 9-15 6-14 12-15 6-10 9-12 6-10 9-12
7089
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अगस्त 2023
भाग 1 ]
K
0.4
PlanningArea
सार्वजनिकसंस्थानऔर
सामान्य
वाणिज्यिक
सार्वजनिकएवंअर्थसाब्जमिक
सामान्यआवसीय
मिश्रितउपयोग
आवासीय
परिवहन
सीमाएं मध्यक्षेत्र
Legend
DEWAS DEVELOPMENTPLAN(DRAFT2065) 4.4CENTRALAREA
Landuse&UrbanSurveyDivision RemoteSensingApplicationCentre,MPCST,Bhopal
COMMERCIAL
RESIDENTIAL
GENERAL
BOUNDARIES CENTRALAREA
GENERALRESIDENTIAL
ADMINISTRATIVEAREA EDUCATIONANDRESEARCH HEALTH/BOCIAL/CULTURAL TITIES
PUBLICINSTITUTIONSAND
MIXEDLANDUSE
PUBLIC&SEMIPUBLIC
Scale
TRANSPORTATION BUSSTAND ROADS
Source:WorldView-,2016SatelliteData&GroundVerification
District-Dewas
0
LE ToAgra
To Radhaganj
-ToAhona
PathanKuwa
GimsSchool
PostiPura
BadaBazarMarg
NationaiHighway
Tu
Marg
Rajwada
Senior
MiniBakhal
Marga
onalHighway
KalalBakhal
To Railway Station
Rajwada
Junior
Shantiptipure
DirectorateofTown&CountryPlanningMadhyaPradesh,Bhopal
-
ToUjjain
BhagatSinghaler
ToIndore 7090
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अगस्त 2023
14 लक्ष्मीबाई मार्ग
15
[भाग 1
15-18
12-18
12-15
6-12
महात्मा गांधी मार्ग (सरदार पटेल मार्ग से सुभाष चौक तक)
16 लाला लाजपत राय मार्ग
17 बडा बाजार मार्ग
18 तुकोगंज मार्ग
19 कवि कालिदास मार्ग
भवानी सागर कं. - 1 मार्ग 20
21 भवानी सागर कं.-2,3,4,5 मार्ग
22 खारी बावडी मार्ग
23 कृष्णापुरा मार्ग
24 विक्रम मार्ग
25 रघुनाथपुरा मार्ग
टीप:-
12-15
8-12
4-15
9-15
12-15
6-13
7.5-11
9-12
6-9
5-8
9-12
8-12
9-12
5-12
9
9
9
9
9-12
9-12
1 एक चौराहे से दूसरे चौराहे तक बिल्डिंग लाईन कायम रखने हेतु प्रस्तावित मार्ग चौड़ाई में आंशिक परिवर्तन किया जा सकता है ।
2 जहाँ मार्गो की चौड़ाई उपरोक्त सारणी में प्रस्तावित चौडाई से अधिक उपलब्ध होगी वहाँ उपलब्ध चौडाई यथावत रखी जावेगी , उसका उपयोग पार्किंग हेतु किया जावेगा ।
1 पार्किंग हेतु प्रस्ताव-
मध्य क्षेत्र में व्यवस्थित पार्किंग व्यवस्था का पूर्णतः अभाव है । महात्मा गांधी मार्ग, शालिनी मार्ग , तुकोगंज मार्ग , कवि कालिदास मार्ग , हेवतराय मार्ग आदि मार्गों पर अव्यवस्थित रूप से की गई पार्किग से यातायात समस्या उत्पन्न होती रहती है । और इस क्षेत्र के यातयात को प्रभावित करती है, इसलिये मध्यक्षेत्र के लिए निम्न स्थानों पर पार्किंग की व्यवस्था की गई है:-
जामा मस्जिद
पुराना बस स्टेण्ड
अहिंसा भवन (शालीनी मार्ग पर खुला क्षेत्र)
शालीनी मार्ग पर वर्तमान में सब्जी एवं फल की फुटकर दुकानें तथा हाथ ठेले खड़े होने के कारण यातायात में बहुत अधिक बाधा उत्पन्न होती है । असंगत भूमि उपयोगों के पुनर्स्थापना एवं रिक्त भूमि के विकास की तालिका 2 - सा -13 में मार्ग एवं चौराहे पर स्थित सब्जी / फल की फुटकर दुकानों को खारी बावड़ी स्थित पुरानी जेल की भूमि तथा शालिनी मार्ग के समीप स्थित जेल विभाग की भूमि पर विस्थापित किया जाना प्रस्तावित है । विस्थापन के पश्चात् उपलब्ध रिक्त भूमि एवं मार्ग को पार्किंग एवं मार्ग के रूप में विकसित किया जाना प्रस्तावित है ।
7091
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 अगस्त 2023
भाग 1 ]
2. प्रस्तावित भूमि उपयोग
मध्य क्षेत्र मुख्यतः मिश्रित भूमि उपयोग पर आधारित है, अतः इसे यथावत रखा जावेगा । केवल असंगत भूमि उपयोगों की ही पुनर्स्थापना प्रस्तावित की गई है । वाणिज्यिक भूमि उपयोग अब और अधिक प्रस्तावित किया जाना वांछित नही होगा । मटन मार्केट एवं फिश मार्केट को मध्य क्षेत्र से स्थानांतरित कर निवेश क्षेत्र अंतर्गत कृषि भू- उपयोग अंतर्गत जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय पर्यवेक्षण समिति की अनुशंसा पर विकसित किया जा सकेगा ।
प्रस्तावित वाणिज्यिक मार्गो की सूची निम्नानुसार है:-
(अ) वाणिज्यिक मार्ग
1
विजिया एवं शालनी मार्ग (ए.बी.मार्ग से बड़ा बाजार मार्ग तक )
2 तुकोगंज मार्ग
कवि कालिदास मार्ग 3
जय प्रकाश मार्ग (पीठा मार्ग) 4
5 शुकवारिया हाट मार्ग (ए.बी मार्ग से लाला लाजपत राय मार्ग तक)
बहादुरशाह मार्ग 6
7 महात्मा गांधी मार्ग
8 ए.बी मार्ग
9 ईदगाह मार्ग
10 सुतार बाखल मार्ग
11 चूडी बाखल मार्ग
12 चन्द्रशेखर आजाद मार्ग
13 ईदगाह मार्ग से पुराना बस स्टेण्ड तक ।
ब. वाणिज्यिक सह आवासीय मार्ग (मध्य क्षेत्र में स्थित)
1. बडा बाजार मार्ग , आजाद मार्ग , बग्गी खाना से सीनियर पेलेस तक
2. मील मार्ग (ए . बी.मार्ग से मध्यक्षेत्र की सीमा तक )
3. रज्जब अली मार्ग
3. आवासीय
मध्य क्षेत्र के अन्तर्गत वर्तमान आवासीय क्षेत्रों को यथावत रखा गया है ।
4. सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक
ऐसे सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक उपयोग जो कि यातायात बढ़ाते है तथा जिनके लिए अधिक वाहन विराम स्थल की आवश्यकता होती है को मध्य क्षेत्र में स्वीकार नही किया जावेगा ।
आमोद -प्रमोद 5.
मल्हार स्मृति उद्यान की सेवाएँ मध्यवर्ती क्षेत्र को उपलब्ध होती रहेगी, इसके अतिरिक्त अन्य कोई क्षेत्र मध्य क्षेत्र में अथवा इससे लगकर स्थित नही है ।
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अगस्त 2023
7092
4.12 नियोजन एवं नगरीय रूपांकन हेतु नियंत्रित क्षेत्र
नगर के कुछ क्षेत्रों जैसे नगरीय धरोहर, आमोद - प्रमोद के केन्द्र, धार्मिक तथा दर्शनीय स्थलों के आसपास नियोजन एवं विकास नियंत्रण आवश्यक है ताकि निर्माण से उस क्षेत्र का मूल स्वरूप नष्ट नहीं हो । नगरीय रूपांकन एवं नियोजन के संदर्भ में नियंत्रित क्षेत्र निम्नानुसार रहेगा ।
1. मीठा तालाब
2. चामुण्डा टेकरी
3. मल्हार स्मृति उद्यान
4.13 परिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र
परिस्थितिकीय दृष्टिकोण से तालाब , जल विस्तार, डूब में आने वाले क्षेत्र इत्यादि संवेदनशील क्षेत्र है । संवेदनशील क्षेत्रों के अंतर्गत मुख्यतः तालाबों के आसपास का क्षेत्र, नालों का जल फैलाव क्षेत्र एवं उनका जलग्रहण क्षेत्र आता है । इन क्षेत्रों के संरक्षण एवं व्यवस्थापन की विशिष्ट अनुशंसाऐं निम्नानुसार है:-
(अ) नालों एवं जलाशयों के किनारे संघन वृक्षारोपण कर प्रदूषण स्तर को नियंत्रित किया जावें । ठोस निस्तार वस्तुओं एवं उसके निस्तारण के प्रबंधन का सावधानीपूर्वक अध्ययन एवं क्रियान्वयन किया जाना है, ताकि ये पर्यावरण एवं जल स्त्रोतों को प्रदूषित न करें । बायोगैस उत्पादन, वर्मी कल्चर एवं माक्रोविक पद्धति तथा निस्तार पदार्थों के जैविक वर्गीकरण से भिन्न धुआं रहित ईंधन केक व भवन निर्माण सामग्री संबंधी ब्लॉक्स के निर्माण की संभावनाओं की खोज की जाना चाहिए ।
(ब) अध्ययन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी जल स्त्रोतों का प्रबंधन एक स्थानीय विकास प्राधिकारी के द्वारा होना चाहिए, जो विधि-विधानों के प्रावधानों के अध्यधीन इसके संरक्षण की जवाबदारी से युक्त हो ।
7093
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अगस्त 2023
भाग 1 ]
अध्याय-5
प्रस्तावित परिभ्रमण योजना अवधारणा
देवास नगर का राष्ट्रीय यातायात प्रणाली में महत्वपूर्ण स्थान है । जिसके अंतर्गत देवास विभिन्न नगरों जैसे- इन्दौर , भोपाल, आगरा एवं मुम्बई से मार्ग तथा रेल मार्ग से भी यह नगर दिल्ली, मुम्बई से जुड़ा है । देवास में राष्ट्रीय राजमार्ग क्र. 52 , 86 राजमार्ग क्रं. 18 तथा अन्य क्षेत्रीय मार्गों के मिलने से शहरी यातायात प्रबंधन एवं उसके प्रवाह में असंतुलन उत्पन्न होता है । अतः क्षेत्रीय मार्गों तथा अन्तर नगरीय मार्गों के तंत्र में उपयुक्त संशोधन आवश्यक है । आंतरिक नगरीय यातायात तंत्र का नियोजन भी एक कठिन कार्य है, क्योंकि यह नगरीय अर्थव्यवस्था एवं नियोजन को प्रभावित करता है । देवास नगर की यातायात प्रणाली निम्न अवधारणा पर आधारित है:-
दक्ष एवं बहु आयामी जन परिवहन प्रणाली की व्यवस्था ।
मंदगति वाहनों के सुरक्षित एवं सुविधाजनक प्रवाह हेतु मार्गों का विकास ।
मुख्य गतिविधि पुंजक एवं आबादी क्षेत्र के बीच सुविधाजनक एवं सुरक्षित पहुंच मार्गों की व्यवस्था करना ।
मुख्य गतिविधि केन्द्रों जैसे- यातायात केन्द्र, वाणिज्यिक केन्द्र, शैक्षणिक केन्द्र एवं मुख्य कार्य केन्द्रों में पादचारी मार्गों का प्रबंध ।
मुख्य मार्ग पर सीधे पहुंच को प्रतिबंधित करना ।
यदि मुख्य मार्ग गतिविधि क्षेत्र से होकर जाते है , तो ऐसे क्षेत्र में पृथक से मुख्य मार्ग से जुड़े अतिरिक्त पहुंच मार्ग का प्रावधान करना ।
क्षेत्रीय तथा नगरीय यातायात का पृथक करना ।
5.1 यातायात की वर्तमान स्थिति
नगर कि भौतिक विकास का स्वरूप मुलतः परिवहन संरचना पर निर्भर करता है भूमि उपयोग एवं यातायात संबंधी आवश्यकताओं का आपस में घनिष्ठ संबंध रहा है । परिवहन संरचना निर्मित होने के उपरांत लम्बे समय तक उपयोग में आती है, यद्यपि उनके आसपास निर्मित भवनों की संख्या तथा उनके उपयोग परिर्वतित होते रहते है वर्तमान परिवहन व्यवस्था के अध्ययन से यह ज्ञात होता है कि नगर में वाहनों की संख्या में कई गुना वृद्धि हुई है आटो रिक्शा नगर में यातायात का प्रमुख साधन है जो नगर की यातायात प्रणाली में महत्वपुर्ण भूमिका निभाते है । पिछले दशक के मध्य कार आटो रिक्शा टेम्पो व दो पहिया वाहनो की संख्या में अत्यधिक वृद्धि हुई है । तीव्र गति एवं मन्द गति वाहनों द्वारा नगरीय मार्गों का मिश्रित उपयोग करना सुरक्षित एवं सुविधाजनक यातायात के लिए गंभीर समस्या है । अतः यातायात प्रबंधन के लिए उपयुक्त नीति तैयार करने की आवश्यकता है ।
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अगस्त 2023
7094
[भाग 1
PlanningArea
DEWAS
Legend
Waterbody MunicipalAreaBoundary
PlanningAreaBoundary
RailwayLine
RailwayStation
VillageRoad
Bridges/Flyover
NationalHighway
Bypass
Forest VillageBoundary
OtherPublicRoad
MinorRoad
MajorRoad
StateHighway
BusStand
Source:Worldview-IISatellitedata
5.1EXISTINGTRANSPORTNETWORK
Landuse&UrbanSurveyDivision RemoteSensingApplicationCentre,MPCST,Bhopal
Scale
District-Dewas
-ToBhopal
ToRabadiya
ToAgra
NH-82
SH-10-20 ToNewari
ToBangarda
ToVijayganj
To Maksi
E
ToUljain
DirectorateofTown&CountryPlanningMadhyaPradesh,Bhopal
To Nagora
ToUilain NH-7621
Mumbal
ToSanwer 7095
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अगस्त 2023
भाग 1 ]
5.2.1 सार्वजनिक परिवहन
विकास योजना 2031 में जन परिवहन हेतु मुख्यतः बायपास मार्ग प्रमुख नगरीय मार्ग , वृत्तिय खण्ड जो विभिन्न कार्य केन्द्रों को जोडते है , प्रस्तावित किये गये थे । जिनमें से बायपास मार्ग के अतिरिक्त अधिकांश मुख्य मार्ग तथा सेक्टर मार्गों का विकास नही हो सका । सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था के अभाव में नागरिकों को अपने कार्यकेन्द्र तथा अन्य गन्तव्य स्थलों तक पहुंचने हेतु मैजिक , आटो रिक्शा / ई- रिक्शा पर निर्भर रहना पडता था । वर्तमान में नगर में सार्वजनिक परिवहन के रूप सिटी बसें संचालित है , जिनकी संख्या बहुत कम है जिनको बढाने की अत्यधिक आवश्यकता है । सार्वजनिक परिवहन को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से नगर का Comprehensive Mobility Plan स्थानीय निकाय द्वारा तैयार किया जाकर क्रियान्वित किया जाएगा ।
5.3 मध्य क्षेत्र
मध्यक्षेत्र में यातायात के बढते दबाव को दृष्टिगत रखते हुए सुगम यातयात संरचना उपलब्ध कराने की दृष्टि से मध्यक्षेत्रों के मार्गों की चौडाई प्रस्तावित की गई है । मध्य क्षेत्रों मार्गों का चौडीकरण देवास विकास योजना 2031 मे भी प्रस्तावित किया गया था । आवश्यकता के अनुसार मार्गों का समय समय पर चौड़ीकरण किया गया है । पूर्वानुसार ही पुनरीक्षित विकास योजना में भी मार्ग चौडे किये जाने के संबंध में निम्न सारणी क्रमांम 5 - सा-1 में मार्ग की चौडाई प्रस्तावित की गई है ।
वर्तमान मार्गों की प्रस्तावित चौड़ाई
क्रं.
मार्ग का नाम
1 2 1 भगतसिंह मार्ग 2 सरदार पटेल मार्ग 3 सुतार बाख मार्ग 4 ईदगाह मार्ग 5 शुक्रवारिया हाट मार्ग (हैबतराय मार्ग ) 6 जय प्रकाश मार्ग (पीठा मार्ग) 7 चूड़ी बाखल 8 चन्द्रशेखर मार्ग 9 बहादुरशाह मार्ग 10 बिजिया मार्ग (भवानी सागर) 11 शालिनी मार्ग 12 जेल मार्ग 13 रज्जब अली मार्ग 14 लक्ष्मीबाई मार्ग
सारणी 5- सा-1
वर्तमान चौड़ाई प्रस्तावित चौड़ाई
(मी. मे) (मी. में)
3 4
09-14 15-18
06-12 09-12
08-12 09-12
08-18 09-18
4-13 7.5-15
10-15 12-15
7-10 9-12
7-10 9-12
12-18 12-18
6-14 9-15
6-14 12-15
6-10 9-12
6-10 9-12
12-18 15-18
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अगस्त 2023
7096
क्रं. मार्ग का नाम वर्तमान चौड़ाई प्रस्तावित चौड़ाई
(मी. मे) (मी. में)
2 3 4
1
15 महात्मागांधी मार्ग (सरदार पटेल मार्ग से सुभाष चौक 6-12 12-15
तक)
16 लाला लाजपत राय मार्ग 8-12 12-15
17 बड़ा बाजार मार्ग 4-15 9-15
तुकोगंज मार्ग 6-13 12-15
18
19 कवि कालिदास मार्ग 7.5-11 9-12
20 भवानी सागर क्रं. 1 मार्ग 5-8 6-9
21 भवानी सागर क्रं. 2 , 3, 4, 5 मार्ग 8-12 9-12
22 खारी बावड़ी मार्ग 5-12 9-12
9 9
23 कृष्णापुरा मार्ग
24 विक्रम मार्ग 9 9
9-12 9-12
25 रघुनाथपुरा मार्ग
अन्य मार्ग
चर्च मार्ग 11-15 12-15
25
26 लक्ष्मीबाई मार्ग 18-25 18-25
27 रेल्वे गोदाम मार्ग 12-15 12-15
28 हटेसिंग गोयल मार्ग 9-12 9-12
29 रेवा बाग मार्ग 6-9 9-12
30 राधागंज मार्ग (भोपाल चौराहा से बीएनपी मार्ग तक 12-15 12-15
31 रेल्वे स्टेशन मार्ग 12-36 40
32 मेंढकी-चंदाना मार्ग 16-18 18
33 मल्हार मार्ग 6-9 9-12
नोट:-
01. एक चौराहे से दुसरे चौराहे तक भवन पंक्ति कायम रखने हेतु प्रस्तावित मार्ग में थोडा
परिर्वतन किया जा सकता है
02. जहां मार्गों की चौडाई उपरोक्त सारणी में प्रस्तावित चौडाई में अधिक उपलब्ध होगी वहां
उपलब्ध चौडाई यथावत रखी जावेगी ।
03. मध्यक्षेत्र के ऐसे मार्ग जो 7.5 मीटर से कम चौडे है उन मार्गे पर भवनो के पुर्ननिर्माण की
स्वीकृति देते समय मार्ग मध्य से 3.75 मीटर छोडते हुए पुर्ननिर्माण की अनुमति दी जावेगी
तथा ऐसे मार्ग जो 7.5 मीटर से अधिक किन्तु 9.0 मीटर से कम चौडे है उन मार्गों पर
पुर्ननिर्माण कि अनुमति देते समय मार्ग मध्य से 4.5 मीटर छोडते हुए पुर्ननिर्माण की अनुमति
दी जावेगी ।
7097
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अगस्त 2023
भाग 1 ]
5.4 प्रस्तावित यातायात एवं परिवहन संरचना की अवधारणा
वर्तमान में राष्ट्रीय राज मार्ग जो भोपाल , उज्जैन, शाजापुर , इन्दौर को जाते हैं तथा राजमार्ग नेवरी एवं विजयागंज मण्डी को जाते है । क्षेत्रीय मार्ग सांवेर एवं बागरदा को जाता है । इन्हीं मार्गों में अन्तर संबंध स्थापित करने हेतु पूर्वी क्षेत्रीय वृत्तीय मार्ग तथा उत्तरी क्षेत्रीय वृत्तीय मार्ग निर्मित किया गया है । विकास योजना 2031 में मुख्य मार्ग नगर के विभिन्न हिस्सों को आपस में जोड़ने हेतु प्रस्तावित किये गये थे । विकास योजना 2031 के प्रस्तावित मार्गों के क्रियान्वयन स्थिति का वर्णन अध्याय-3 में किया गया है । मुख्य मार्ग क्रं. 3 , 5, 8 , 9 , 11 का निर्माण / क्रियान्वयन हो चुका है । इनके अतिरिक्त अन्य प्रस्तावित मुख्य मार्गो तथा खण्डं मार्गों का आंशिक रूप से निर्माण/ क्रियान्वयन हुआ है । अतः विकास योजना 2035 के प्रस्तावों को तैयार करते समय विकास योजना 2031 में प्रस्तावित यातायात संरचना का विशेष ध्यान रखा गया है ।
01. राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 52
राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 52 (ए.बी. रोड) मुम्बई एवं आगरा को आपस में जोड़ता है । शहर के मध्य से निकलता है, परन्तु इस मार्ग के भारी यातायात को नगर के बाहर प्रस्तावित बायपास से परिवहन किया जाता है । यह नगर का एक मुख्य मार्ग भी है । यह मार्ग मुख्यतः नगर के आंतरिक यातायात को वहन करता है ।
02. राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 86 (भोपाल मार्ग)
यह मार्ग भोपाल चौराहे पर राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 52 से मिलता है । भोपाल चौराहे से भोपाल की ओर उक्त मार्ग की चौड़ाई 60 मीटर प्रस्तावित है ।
03. राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 752D (उज्जैन मार्ग)
यह मार्ग उज्जैन तिराहा पर राष्ट्रीय राजमार्ग क्रं. 52 से मिलता है । उज्जैन तिराहा से उज्जैन की ओर रेल्वे क्रासिंग तक उक्त मार्ग की चौड़ाई 30 मीटर तथा रेल्वे क्रासिंग से उज्जैन की ओर 60 मीटर प्रस्तावित है ।
04. राजमार्ग क्रमांक 10-2
यह मार्ग देवास बायपास से नेवरी को आपस में जोडता है । बायपास से नेवरी की ओर उक्त मार्ग की चौड़ाई 60 मीटर प्रस्तावित है ।
05. राजमार्ग क्रमांक 10-7
यह मार्ग देवास बायपास से विजयागंज मण्डी को आपस में जोडता है । बायपास से विजयांगज मण्डी की ओर उक्त मार्ग की चौड़ाई 45 मीटर प्रस्तावित है ।
06. एन.एच.लिंक रोड
यह मार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग 52 ग्राम लोहारपिपल्या से ग्राम सिंगावदा से लगकर राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 752D को जोडता है । राष्ट्रीय राजमार्ग ग्राम लोहारपिपल्या से ग्राम सिंगावदा से लगकर उज्जैन रोड की ओर मार्ग की चौडाई 45.0 मीटर प्रस्तावित है ।
7098
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अगस्त 2023
[भाग 1
वृत्तीय / बाय -पास मार्ग 07.
(अ) राष्ट्रीय राजमार्ग क्रं. 52 के भारी यातायात को नगर के मध्य मुम्बई , आगरा, भोपाल एवं उज्जैन की ओर से जाने वाले सीधे यातायात को बाहर से ही बाहर निकालने के लिए वृत्तीय/ बायपास मार्ग , विकसित है । उक्त मार्ग की चौड़ाई 60 मीटर है ।
(ब) नवीन पूर्वी वृत्तिय
बढता जा रहा है मार्ग:- इन्दौर और भोपाल से आने वाले वाहनों का निरंतर दबाव एवं भविष्य में बायपास के दोनों ओर होने वाले विकास को दृष्टिगत रखते हुए नवीन पूर्वी वृत्तीय मार्ग 60.0 मीटर प्रस्तावित किया गया है ।
08. मुख्य मार्ग
मुख्य मार्ग अन्तर नगरीय यातायात की आवश्यकताओं की पूर्ति करते है । विकास योजना 2031 में प्रस्तावित प्रमुख मार्गों का विकास न हो पाने के कारण नगर के विभिन्न क्षेत्रों की सम्बद्धता पर भी असर पड़ा है । उक्त कारणों को ध्यान में रखते हुए विकास योजना 2035 में प्रस्तावित सभी मुख्य मार्गों को इस योजना में पुनः प्रस्तावित किया गया है । विकास योजना 2035 में 32 मुख्य मार्ग प्रस्तावित किये गये हैं , जिनकी चौड़ाई 24.0-45.0 मीटर तक रखी गई है इसके अतिरिक्त मुख्य मार्गों को जोडने के लिए 12.0 से 30.0 मीटर तक की चौडाई के सेक्टर रोड प्रस्तावित किये गये है । मुख्य मार्ग क्र. 6 एवं 7 उज्जैन मार्ग मेंढ़की मार्ग तक (रेलवे लाईन के समानान्तर ) के क्षेत्र है , जहां पर मार्ग की चौड़ाई 12 मीटर से अधिक उपलब्ध हो रही है , वहां पर मार्ग की वर्तमान चौड़ाई को यथावत रखी जावेगी । विकास योजना 2031 में प्रस्तावित ए.बी. रोड़ एवं स्टेशन मार्ग की भूमि पर हुए विकास के कारण मार्गों का अलायमेंट परिर्वतित किया गया है ।
प्रस्तावित प्रमुख मार्गों की चौड़ाई
सारणी 5-सा-2
मार्ग
क्रं.
मार्ग खण्ड
प्रस्तावित चौड़ाई (मीटर में) 1
2
3
1. राष्ट्रीय राजमार्ग
1
30मीटर आगरा - मुम्बई मार्ग मुख्य मार्ग क्रं. 13 (मण्डी पुलिस थाना) से लक्ष्मीनारायण क्लब तक
60मीटर
लक्ष्मीनारायण क्लब से इन्दौर की ओर
60मीटर
मुख्य मार्ग क्रं. 13 (मण्डी पुलिस थाना) से शाजापुर की ओर
2. उज्जैन मार्ग
30मीटर
उज्जैन तिराहा से रेल्वे लाईन तक
60मीटर
रेल्वे लाईन से उज्जैन की ओर
3 भोपाल मार्ग
भोपाल चौराहा से भोपाल की ओर
60मीटर 7099
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अगस्त 2023
भाग 1]
यातायातनगर
खण्डीयमार्ग
स्थानीयमार्ग
मुख्यमार्ग
बसस्थानक
Km
PlanningArea
परिवहन
Legend
DEWAS
TRANSPORTATION
TRANSPORTNAGAR
Source:Directorateoftown&CountryPlanning
Landuse&UrbanSurveyDivision RemoteSensingApplicationCentre,MPCST,Bhopal 6.2PROPOSEDTRANSPORTNETWORK
SectorRoad
MajorRoad
BUSSTAND
LocalRoad
Scale
District-Dews
ToBhopal
ToRabadiya
ToAgra
SH-10-2 ToNewari
To Bangarda
Vijayganj
ToMaksi
1
Ji
ToUjjain-
DirectorateofTown&CountryPlanningMadhyaPradesh,Bhopal
ToNagora
ToMumdat
ToIndore-
ToSanwer
ToUjjain 7100
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अगस्त 2023
क्रं.
मार्ग
[भाग 1
मार्ग खण्ड
1
2
2. राज्य मार्ग
1 नेवरी मार्ग
प्रस्तावित चौड़ाई (मीटर मे)
4
देवास बायपास से नेवरी की ओर
2 विजयागंज मण्डी 60मीटर
बायपास से विजयागंज मण्डी की ओर
3. एन. एच. लिंक रोड़
1 एन. एच . लिंक रोड़ 45मीटर
45मीटर
राष्ट्रीय राजमार्ग ग्राम लोहार पिपल्या से ग्राम सिंगावदा से लगकर उज्जैन रोड़ तक
4. क्षेत्रीय मार्ग
1 सांवेर मार्ग
एम.आर. - 10 से सांवेर की ओर
2 बांगरदा मार्ग
30मीटर
नेवरी राज्यमार्ग से बांगरदा की ओर
5 वृत्तीय / बाय - पास मार्ग 24/30मीटर
60मीटर
इन्दौर की ओर से राष्ट्रीय राजमार्ग से (ग्राम रसुलपुर से) प्रारंभ होकर भोपाल मार्ग पर, म.प्र. विद्युत मंडल ग्रिड से लगकर शाजापुर मार्ग पर, ग्राम बिलावली एवं ब्राम्हणखेड़ी से होते हुये उज्जैन मार्ग पर ग्राम नागूखेड़ी तक
ग्राम लोहारपिपल्या राष्ट्रीय राजमार्ग ए.बी रोड से
60 मीटर
प्रारंभ होकर भोपाल मार्ग से लगकर ग्राम बिलावली में आगरा बोम्बे राष्ट्रीय राजमार्ग से होते हुए उज्जैन मार्ग पर ग्राम सिंगावदा तक
6 प्रमुख नगरीय मार्ग
मुख्य मार्ग क्रं. 1 30मीटर
वृत्तीय मार्ग (बाय- पास) से मुख्य मार्ग क्रं . 22 तक
मुख्य मार्ग क्रं. 2 15मीटर
मुम्बई-आगरा राजमार्ग से मुख्य मार्ग क्र. 03 तक
मुख्य मार्ग क्रं. 3 मुम्बई-आगरा राजमार्ग (आई.टी.आई. ) से मुख्य मार्ग 30मीटर
क्रं. 11 तक (बालगढ़ मार्ग तक)
मुख्य मार्ग क्रं. 4 मुख्य मार्ग क्रं. 10 से ए.बी. रोड होते हुए बायपास 30मीटर
मार्ग तक
मुख्य मार्ग क्रं. 5 वृत्तीय मार्ग (बाय - पास) औद्योगिक क्षेत्र से होते हुए 45मीटर
रेल्वे लाईन तक
मुख्य मार्ग क्र. 6 (अ) उज्जैन मार्ग से मेंढकी मार्ग तक (रेल्वे लाईन के 12मीटर
समानान्तर)
7101
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अगस्त 2023
भाग 1 ]
मार्ग खण्ड
मार्ग क्र.
1 2
प्रस्तावित चौड़ाई (मीटर में)
4 3
25 मीटर
(ब) मेंढकी मार्ग से मुख्य मार्ग क्रं. 17 तक (रेल्वे लाईन के समानान्तर )
मुख्य मार्ग क्रं. 7
12मीटर
(अ ) उज्जैन मार्ग से मेंढकी मार्ग तक (रेल्वे लाईन के समानान्तर)
25 मीटर
(ब) मेढ़की मार्ग से ग्राम वीराखेड़ी तक
मुख्य मार्ग क्र. 8
30मीटर
उज्जैन मार्ग से मेंढकी मार्ग तक (स्थल की स्थिति के मान से)
30मीटर
(अ )स्टेशन मार्ग से परेड ग्राउंड की सीमा तक
मुख्य मार्ग क्रं. 9
12मीटर
(ब) परेड ग्राउंड की सीमा से राधागंज मार्ग तक
45मीटर
उज्जैन मार्ग से ए.बी. रोड़ तक
मुख्य मार्ग क्र. 10
25मीटर
मीरा बावड़ी से एम.आर. -5 तक
मुख्य मार्ग क्रं. 11
18.00 मीटर
(अ) मुख्य मार्ग क्र. 13 से भोपाल मार्ग तक
मुख्य मार्ग क्रं. 12
30.00 मीटर
(ब) भोपाल मार्ग से राजोदा मार्ग तक
18/30मीटर
एबी रोड से बायपास होते हुए एम.आर 20 तक
मुख्य मार्ग क्रं. 13
मुख्य मार्ग क्रं. 14
30मीटर
एबी रोड से बायपास होते हुए एम.आर 20 तक
मुख्य मार्ग क्र. 15
30मीटर
वृत्तीय मार्ग (बाय - पास) से नौसेराबाद मार्ग तक
30मीटर
बायपास जंक्शन से मुख्य मार्ग क्रं. 6 तक
मुख्य मार्ग क्रं. 16
मुख्य मार्ग क्र. 17
45मीटर
मुम्बई- आगरा राजमार्ग से मुख्य मार्ग
क्रं. 6 तक
मुख्य मार्ग क्रं. 18
30मीटर
मुख्य मार्ग क्रं . 16 से मुख्य मार्ग क्र. 17 तक (वर्तमान एवं प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत)
24मीटर
एम.बार 14 से वृत्तिय मार्ग 2 तक
मुख्य मार्ग क्रं. 19
मुख्य मार्ग क्रं. 20
30मीटर
एम.आर 28 से नेवरी एवं भोपाल मार्ग होते हुए एबी रोड तक
30मीटर
बायपास से वत्तिय मार्ग क्रमांक 1 तक
मुख्य मार्ग क्रं. 21
मुख्य मार्ग क्रं. 22
30मीटर
नेवरी मार्ग से भोपाल मार्ग होते हुए एबी रोड तक
30मीटर
बायपास से वृत्तिय मार्ग क्रमांक 1 तक
मुख्य मार्ग क्रं. 23
मुख्य मार्ग कं. 24
24मीटर
एम.आर. 7 से सांवेर रोड एवं उज्जैन रोड होते हुए वृत्तिय मार्ग तक मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अगस्त 2023
7102
[भाग 1
मार्ग खण्ड
मार्ग
क्रं.
1
2
मुख्य मार्ग कं. 25
प्रस्तावित चौड़ाई (मीटर में)
4 3
30मीटर
उज्जैन रोड से विजयागंज मंण्डी रोड से होते हुए एबी रोड तक
30मीटर
एबी रोड से एम.आर. 32 तक
मुख्य मार्ग कं. 26
30मीटर
भोपाल रोड से एबी रोड तक
मुख्य मार्ग कं. 27
30मीटर
बायपास से वृत्तिय मार्ग क्रमांक 1 तक
मुख्य मार्ग कं. 28
30मीटर
बायपास से वृत्तिय मार्ग क्रमांक 1 तक
मुख्य मार्ग कं. 29
30मीटर
बायपास से वृत्तिय मार्ग क्रमांक 1 तक
मुख्य मार्ग कं. 30
30मीटर
एम.आर 10 से उज्जैन रोड तक 30 मीटर
मुख्य मार्ग कं. 31
30मीटर
बायपास से वृत्तिय मार्ग क्रमांक 1 तक
मुख्य मार्ग कं. 32
5.5 मार्ग संगम सुधार
नगर के विभिन्न मार्गों के संगम को सुविधाजनक एवं सुरक्षित यातायात की दृष्टि से सुधारा जाना प्रस्तावित है. मध्य क्षेत्र के अंतर्गत कुछ मार्ग संगमों को नगरीय रूपांकन एवं नियंत्रण की दृष्टि से विकसित किया जाना प्रस्तावित है . अतः निम्न चौराहों को विकसित किया जाना प्रस्तावित है :-
1. स्टेशन रोड चौराहा 2. टाटा चौराहा 3. उज्जैन तिराहा 4. सयाजी द्वार तिराहा / मेंढ़की मार्ग तिराहा
5. रसुलपुर चौराहा
5.6 ओव्हर ब्रिज
नगर के पश्चिमी दिशा से निकलने वाली इन्दौर- भोपाल रेल्वे लाईन उक्त क्षेत्र के विकास में भौतिकीय रूकावट का कार्य करती है . रेल्वे लाईन के दोनों और सुव्यवस्थित विकास को जोड़ने की दृष्टि से ग्रेट सेपरेटेड क्रासिंग (ओव्हर ब्रिज एवं अण्डर पास ) का होना आवश्यक है । विकास योजना 2031 में 3 स्थलों पर ओव्हर ब्रिज प्रस्तावित किये गये थे । जिनमें से वृत्तीय / बाय- पास मार्ग रेल्वे क्रासिंग पर ओव्हर ब्रिज का निर्माण हो चुका है । अतः विकास योजना 2035 में निम्न तीन ओव्हर ब्रिज पुनः प्रस्तावित है.
1. मुख्य मार्ग क्रमांक 1 रेल्वे क्रासिंग
2. मुख्य मार्ग क्रमांक 3 रेल्वे क्रासिंग
3. मुख्य मार्ग क्रमांक -4 रेल्वे क्रासिंग
4. मुख्य मार्ग क्रमांक 5 रेल्वे क्रासिंग 7103
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अगस्त 2023
'भाग 1 ]
5. मुख्य मार्ग क. - 10 तथा मुख्य मार्ग क. -17 रेल्वे कासिंग
6. रसुलपुर चौराहा
7. राजौदा बायपास संगम पर
5.7. बस स्थानक
वर्तमान में नगर के मध्य में स्थित बस स्थानक नगर में बढ़ रही वाणिज्यिक गतिविधियों के फलस्वरूप यातायात वृद्धि के कारण असुविधाजनक प्रतीत हो रहा है । विकास योजना में भोपाल मार्ग पर , मुख्य मार्ग क्र. -12 के संगम पर बस स्थानक प्रस्तावित किया गया था जिसका विकास नही हुआ है एवं वर्तमान में बायपास से लगकर ग्राम राजोदा जैतपुरा की कांकड पर 5.64 हे. भूमि का अंतराज्यीय बस टर्मिनल हेतु नगर निगम द्वारा विकास / निर्माण किया जा रहा है । इसके अतिरिक्त एबी रोड पर भी पिकप स्टेशन एवं पार्किंग हेतु प्रस्ताव दिये गये है ।
5.8 क्षेत्रीय पिक-अप स्टेण्ड
क्षेत्रीय बस स्थानक की सक्षमता बढ़ाने के लिए नगर के अन्दर विभिन्न स्थानों पर पिक-अप स्टेण्ड का प्रस्ताव निम्नानुसार है
आवास नगर / बैंक नोट प्रेस. 1.
ए.बी.मार्ग पर इन्दौर की ओर ग्राम अमोना में मुख्य मार्ग क्र. 16 के संगम पर . 2.
भोपाल चौराहे से लगकर भोपाल मार्ग की ओर तथा शाजापुर मार्ग की ओर स्थित खुली भूमि 3.
पर ।
4. उज्जैन मार्ग पर मोती बंगला मार्ग संगम पर .।
5.. ए.बी.मार्ग पर आई.टी.आई. की भूमि के उत्तर की ओर ।
5.9 अवसान केन्द्र
क्षेत्रिय बस स्थानक की सुगमता बढाने के लिए नगर के अंदर विभिन्न स्थानों पर पिकअप स्टेशन का होना अति आवश्यक है । नगरीय बस अवसान केन्द्र को विशेषीकृत रूप से नही दर्शाया गया है । स्थानीय स्तर पर आवश्यकता अनुसार विकसित किये जा सकेंगे ।
5.10 यातायात नगर
बाय-पास मार्ग पर निवेश इकाई क्र. -1 में ग्राम रसूलपुर में 10.00 हेक्टर क्षेत्र का यातायात नगर प्रस्तावित किया गया है . इसके अतिरिक्त निवेश इकाई क्र. -2 में ए.बी. मार्ग पर भी ग्राम बिलावली में 10. 0 हेक्टेयर भूमि यातायात नगर प्रस्तावित किया गया है ।
5.11 वाहन विराम स्थल
वर्तमान में नगर में वाहनों की बढ़ती हुई संख्या के कारण पार्किंग समस्या में वृद्धि हो रही है . अतः इसके समाधान हेतु निम्नलिखित नियोजित वाहन विराम स्थलों को प्रस्तावित किया गया है ।
वर्तमान बस स्टेण्ड की भूमि पर । 1.
2. मेंढ़की मार्ग पर ए.बी.मार्ग के संगम पर शिक्षा विभाग की खुली भूमि पर ।
3. उज्जैन मार्ग पर रेल्वे क्रासिंग के दोनों ओर स्थित खुली भूमि पर ।
4. प्रत्येक निवेश इकाई केन्द्रों में ।
5. ए.बी.मार्ग पर प्रस्तावित यातायात नगर में ।
5.12ग्रामीण मार्ग
ग्रामीण मार्गों व कांकड की न्यूनतम चौडाई न्यूनतम. 12 मीटर तथा अधिकतम स्थल पर उपलब्ध चौडाई के अनुसार मान्य की जा सकेगी ।
0 7104
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अगस्त 2023
[भाग 1
अध्याय 6
विकास नियमन
6.1 प्रवृत्तशीलता ,
इन नियमनों का उद्देश्य निवेश क्षेत्र के नगरवासियों के जीवन स्तर को बेहतर बनाना है । यह नियमन निम्न गतिविधियों को नियंत्रित करेंगे:-
निवेश क्षेत्र के अंदर समस्त विकास ।
:
भूमि के स्वरूप में परिवर्तन जिसमें भूमि का उप विभाजन, संयुक्तिकरण , संविलियन, उपांतरण एवं भूमि का उपयोग सम्मिलित है ।
समूह आवासीय परियोजनाओं का सम्मिलित संस्थागत विकास ।
किसी भी प्रकार के भवन जिसमें भवन की ऊँचाई सम्मिलित हो ।
ऐसे क्षेत्र में, जो निवश क्षेत्र सीमा के अंदर हैं, भूमि का विकास, भवनों का निर्माण / परिवर्तन एवं तोड़ना ।
6.2 क्षेत्राधिकार
1. इस अध्याय में वर्णित विकास नियमन, राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम , 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 13 के अंतर्गत गठित निवेश क्षेत्र पर लागू होंगे तथा जो नियमन इस अध्याय में वर्णित नहीं है , वे म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 में निहित प्रावधानों एवं शासन द्वारा नियमों में किये जाने वाले संशोधन के अनुरूप लागू होंगे ।
2. इस अध्याय में वर्णित सक्षम प्राधिकारी से तात्पर्य है , संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश या उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी जो विकास योजना में विभिन्न उपयोगों के अन्तर्गत स्वीकार्य गतिविधियों हेतु विकास अनुज्ञा देने हेतु सक्षम हैं ।
3. विकास योजना प्रस्तावों का विस्तृतीकरण परिक्षेत्रिक योजना में किया जाता है । यह संभावना है कि विकास योजना में परिभ्रमण एवं उपयोग परिक्षेत्रों के निर्धारण संबंधी प्रस्तावों के क्रियान्वयन संबंधी यांत्रिकी आवश्यकताओं के परिप्रेक्ष्य में संशोधित करना पड़े । ऐसे संशोधनों के संबंध में सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्णय लिया जा सकेगा । यदि किसी विवाद / विरोधाभास की स्थिति निर्मित होती है, तो उस दशा में राज्य शासन का निर्णय अंतिम होगा , जो कि योजना प्रस्तावों का एकीकृत भाग माना जायेगा ।
4. विकास योजना पुस्तक के मानचित्र में चिन्हित प्रस्ताव सांकेतिक एवं स्थूल स्वरूप के हैं , तथा उक्त प्रस्ताव नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 17 के आधार पर चिन्हित किए गए हैं । उदाहरणार्थ आवासीय परिक्षेत्र, जो विकास योजना मानचित्र में दर्शाया गया है, उसमें आंतरिक मार्ग , खुले तथा हरित क्षेत्र, नागरिकों के लिए आवश्यक शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाओं हेतु क्षेत्रफल, तथा नगरीय विकास हेतु अनुपयोगी भूमि, वर्तमान वृक्ष समूहों द्वारा व्याप्त भूमि आवासीय 7105
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अगस्त 2023
भाग 1 ]
क्षेत्र के अभिन्न अंग के रूप में सम्मिलित हैं । इस कारण उक्त क्षेत्र विकास योजना मानचित्र में नहीं दर्शाए गए हैं ।
5. वर्तमान भूमि उपयोग को अंगीकृत विकास योजना में दर्शाये अनुसार खसरा मानचित्र पर वास्तविक उपयोग अनुसार हस्तांतरित किया जावेगा ।
6. आस - पास विद्यमान / निर्मित एवं धारा-30 में स्वीकृत मार्गों का समन्वय कर म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम , 1973 की धारा -27 , 28 व 29 में प्राप्त प्रकरणों का निराकरण किया जावेगा । निवेश क्षेत्र में ऐसे निर्मित मार्ग , जो मौके पर विद्यमान हैं, परन्तु जिनके प्रस्ताव विकास योजना में उप- दर्शित नहीं है अथवा उप - दर्शित है , परन्तु चौड़ाई का उल्लेख नहीं है , ऐसे मार्गों की उनकी मौके पर उपलब्ध चौड़ाई अनुसार निरंतरता समन्वय के साथ सुनिश्चित की जावेगी ।
7. विकास योजना मानचित्र में निर्धारित किसी भी उपयोग परिक्षेत्र में सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रदाय विकास अनुज्ञा, स्वीकृत वर्तमान भवन, वर्तमान अवस्था में तथा वर्तमान अधिभोग हेतु क्रियान्वित होने पर यथावत रहेंगे ।
8. किसी भी उपयोग परिक्षेत्र में उपयोगिता अधोसंरचना से संबंधित निर्माण अथवा गतिविधि, जो स्थल पर आवश्यकता के अनुरूप उपयुक्त अधोसंरचना नियोजन एवं रूपांकन के अनुरूप तथा सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदित हो, स्वीकार्य होगी ।
9. संचालक द्वारा अनुमोदित अभिन्यास की समयावधि, यदि विकास योजना प्रकाशन की तिथि पर वैध है तो उस दशा में स्वीकृत अभिन्यास का व्यापक भूमि उपयोग मान्य किया जावेगा ।
10. अपरिहार्य परिस्थितियों तथा सार्वजनिक हित में, राज्य शासन नगर जनसंख्या को सामूहिक लाभ देने वाली राष्ट्रीय , राज्य अथवा नगर स्तर की गतिविधि हेतु विकास अनुज्ञा पर विचार कर सकती है भले ही वह विकास योजना में उल्लेखित न हो ।
11. ऐसे क्षेत्र जहां जन सुरक्षा की दृष्टि से प्रतिबंध लगाया जाना आवश्यक हो, उसके लिये आदेश जारी करने हेतु राज्य शासन सक्षम होगा ।
12. विकास अनुज्ञा के लिये प्रस्तुत मानचित्र में अगर कोई सुधार आवश्यक हो तो सक्षम अधिकारी द्वारा मानचित्र सुधार कर पुनः प्रस्तुत करने हेतु आवेदक को वापिस किया जायेगा ।
13. विभिन्न उपयोग परिसरों की पार्किंग की आवश्यकताएं, उसी उपयोग परिसर के अन्दर ही आवश्यक रूप से करना होगी । उक्त पार्किंग की व्यवस्था यदि समस्त भूखण्डों को प्रगणित करते हुये एकीकृत अथवा समूह में अभिन्यास स्तर पर की गई हो तो परिसर के अंदर पृथक से पार्किंग की बाध्यता नहीं होगी ।
14. नगर में निर्मित होने वाले फ्लाय ओवर / स्काय वॉक के नीचे के स्थान को पार्किंग एवं अन्य जनहित उपयोगी गतिविधियों में उपयोग की अनुमति स्थल विशेष की आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुये दी जायेगी, परंतु ऐसी गतिविधि हेतु सक्षम अधिकारी से पूर्व अनुमति प्राप्त करना आवश्यक होगा ।
15. विकास योजना में नदी नालों के दोनों ओर दर्शाया गया हरित क्षेत्र सांकेतिक स्वरूप का है । नदी के दोनों किनारों पर उच्चतम जल स्तर से न्यूनतम 100 मीटर तक एवं नालों की स्थिति में मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 50 (ख ) में निहित प्रावधानों के अनुसार खुला क्षेत्र मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अगस्त 2023
[भाग 1 7106
रखना अनिवार्य होगा , इस भूमि पर मार्ग तथा सार्वजनिक सेवा एवं सुविधा का निर्माण स्वीकार्य होगा ।
16. गंदी बस्ती / झुग्गी झोपडीयों के विस्थापन को उसी स्थान पर व्यवस्थापित किये जाने हेतु शासन की नीति अनुरूप मान्य किया जा सकेगा ।
17. झुग्गियों में रहने वाले निवासी, नगरीय केन्द्र की विभिन्न गतिविधियों में सेवा कार्य से जुड़े होते हैं । यदि झुग्गी- झोपड़ी का किसी स्थान पर विस्थापन कर उसे विकसित किया जाना है, तो उस दशा में जल स्त्रोतों के क्षेत्र, आमोद - प्रमोद के क्षेत्र तथा प्रस्तावित मार्ग के क्षेत्र को छोड़कर शेष भूमि उपयोग परिक्षेत्रों में झुग्गी- झोपड़ी का विस्थापन ग्राह्य होगा ।
18. आवास आवश्यकता के अनुरूप अफोर्डेबल हाऊसिंग को प्रोत्साहित किया जा सकेगा तथा 60.0 वर्गमीटर के निर्मित क्षेत्र को विशिष्ट परियोजना के अंतर्गत 0.25 अतिरिक्त एफ.ए.आर. मान्य किया जा सकेगा ।
19. विकास योजना मानचित्र जो पुस्तक के साथ संलग्न है, वह मशीन द्वारा छोटा/ बड़ा किया गया मानचित्र है । इस कारण उक्त मानचित्र के आधार पर भूमि की न तो लंबाई- चौड़ाई नापी जाये, न ही इस मानचित्र के क्षेत्रफल को नापा जाये । लंबाई - चौड़ाई एवं क्षेत्रफल नापने तथा भू- उपयोग की जानकारी की कार्यवाही हेतु सर्वे मानचित्र जो 1:4000 की माप पर तैयार किया गया है, उसके आधार पर किया जाये । विकास योजना में दर्शित वर्तमान भूमि उपयोग, स्थल की वास्तविक स्थिति के अनुसार ही खसरा मानचित्र पर अंकित किए जाये तथा इस संबंध में स्थल निरीक्षण /अभिलेख का परीक्षण कर अंतिम निर्णय लिया जा सकेगा ।
20. परिक्षेत्रिक योजना तैयार करने की पद्धति विकास योजना तैयार करने के ही समान है । विकास के स्वरूप के अनुसार अलग-अलग विकास नियमन परिक्षेत्रिक नियमनों की आवश्यकता हो सकती है किन्तु परिक्षेत्रिक योजना के प्रकाशित एवं प्रभावशील होने तक इस अध्याय में वर्णित नियमनों के आधार पर विकास अनुज्ञा दी जायेगी ।
21. प्रत्येक उपयोग परिसर की परिक्षेत्रिक योजना / विस्तृत अभिन्यास में दी गई स्थिति एवं सीमायें, स्थल पर विद्यमान वर्तमान मार्ग / गाड़ी मार्ग एवं अन्य भौतिक स्वरूपों को संदर्भ माना जायेगा ।
22. विकास योजना में दर्शित वर्तमान उपयोग स्थल पर विकसित एवं उक्त के राजस्व अभिलेख में दर्ज अनुसार ही मान्य होंगे । उससे लगकर स्थित भूमि पर संस्पर्शी भूमि उपयोग ही अधिमान्य होंगे ।
23. विकास योजना में विभिन्न भूमि उपयोगों के विकास हेतु नियमन दिये गये हैं । नियमनों में यदि किसी प्रकार की विरोधाभास की स्थिति निर्मित होती है अथवा किसी व्याख्या की आवश्यकता होती है तो इस संबंध में राज्य शासन का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा ।
24. शासकीय विभागों द्वारा धारित भूमि एवं उससे संलग्न भूमि के भूमि उपयोग का निर्धारण एवं सत्यापन स्थल की स्थिति के अनुसार मान्य होगा तथा विकास योजना में मुद्रित मानचित्र के आकार से भिन्न होने पर, खसरों के आधार पर ही किया जायेगा ।
25. नियमन में वर्णित गतिविधि के समानार्थी गतिविधि जिसका उल्लेख नियमनों में नहीं है, समानता के आधार पर मान्य किये जा सकेंगे ।
7107
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अगस्त 2023
भाग 1 ]
26. विकास योजना मानचित्र में निर्दिष्ट भू- उपयोग व पुस्तक में वर्णित किसी लेख में विरोधाभास की स्थिति पर पुस्तक में वर्णित लेख मान्य होंगे ।
6.3 परिभाषायें
उपयोग परिक्षेत्रः-
मुख्य भू- उपयोग से संबंधित प्रस्तावित विशिष्ट नगरीय कार्यकलापों में से किसी एक कार्यकलाप का क्षेत्र ।
उपयोग परिसर :-
उपयोग परिसर से तात्पर्य ऐसा परिसर जो कि उपयोग परिक्षेत्र के उपविभाजन का एक भाग हो एवं जिसे अभिन्यास तैयार करते समय एक विशिष्ट मुख्य उपयोग या गतिविधि के लिए स्पष्ट किया गया हो ।
अभिन्यास :-
अभिन्यास से तात्पर्य उप विभाजित योजना से है, जिसमें उपयोग परिसर के सभी आकार एवं प्रकार इंगित हो ।
भूमि उपयोग मानचित्र:- सभी उपयोग परिक्षेत्रों को दर्शाने वाला मानचित्र भूमि उपयोग मानचित्र कहलायेगा ।
परिक्षेत्रिक योजना :-
निवेश क्षेत्र के एक परिक्षेत्र की योजना , जिसमें नियोजन के प्रावधानों का विस्तार, सामाजिक अधोसंरचना, उद्यान , खुले क्षेत्र एवं यातायात तंत्र संबंधी विस्तृत जानकारी प्रावधानित हो ।
नगरीय ग्राम:-
भूमि उपयोग मानचित्र में दर्शाये एवं प्रस्तावित उपयोग परिक्षेत्रों के अंतर्गत आने वाले ग्रामीण आबादी, नगरीय ग्राम कहलायेंगे ।
नगरीय विरासत का क्षेत्र :- नगरीय विरासत से तात्पर्य है, ऐसा परिसर जिसमें कि पुरातत्व महत्व के ऐतिहासिक भवन एवं उसके आसपास का परिसर सम्मिलित हो ।
विकसित क्षेत्र :-
विकसित क्षेत्र से तात्पर्य विकास योजना के रंगीन मानचित्र में दर्शित वर्तमान उपयोग ।
एकल/ संयुक्त परिवार अपने सभी समानान्तर एवं ज्यामितीय बदलाव के साथ भूखंडीय विकास से तात्पर्य, परिवार हेतु भूखंडीय विकास (अभिन्यास) हेतु भूखण्डीय विकास :-
का भूखंडों में उप -विभाजन, जिसका नगरीय उपयोग प्रमुखतः एकल परिवार , संयुक्त परिवार के आवास हेतु किया जाना हो ।
मिश्रित उपयोगः-
मिश्रित उपयोग से तात्पर्य ऐसे उपयोग परिक्षेत्र से है जो कि इस विकास योजना में उल्लेखित किया गया है । इस उपयोग परिक्षेत्र में आवासीय , वाणिज्यिक तथा सार्वजनिक एवं अर्धसार्वजनिक परिक्षेत्र तथा उनमें स्वीकार्य गतिविधियां मान्य होंगी ।
ऊँचे भवनों का विकास :- ऊँचे भवनों का विकास , म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 2 के उपनियम (38 ) सहपठित नियम 42 के अनुसार नियंत्रित होगा ।
7108
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अगस्त 2023
[भाग 1
फर्शी क्षेत्र अनुपात:- फर्शी क्षेत्र अनुपात से तात्पर्य है , म.प्र. भूमि विकास नियम , 2012 के नियम 2 ( 30) के अनुसार ।
भवन की ऊँचाई :-
अन्यथा उल्लेखित न हो तो भवन की ऊँचाई से तात्पर्य है, म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 2 (9) के अनुसार ।
संवेदनशील क्षेत्र :-
परिस्थितिजन्य पर्यावरणीय, ईकोलॉजिकल एवं विरासत के आधार
पर सीमांकित क्षेत्र संवेदनशील क्षेत्र कहलाएगा । इसके अंतर्गत नदी, तालाबों के निकटवर्ती क्षेत्र भी सम्मिलित होंगे ।
नियंत्रित क्षेत्र:-
नाली विभाजक , तालाबों के ग्राह्य क्षेत्र एवं परिदृश्य गुणवत्ता की संभावना के आधार पर निर्धारित किये गये क्षेत्र ।
नगरीय ग्राम विस्तार :- ऐसी ग्राम आबादी जो प्रस्तावित उपयोग परिक्षेत्रों के अन्तर्गत आबादी जो राजस्व अभिलेख में दर्शाई गई हो ।
नगरीय विरासत :-
नगरीय विरासत से तात्पर्य ऐसा परिसर जिसमें की पुरातत्व विभाग द्वारा अधिसूचित पुरातत्व महत्व के ऐतिहासिक भवन एवं उसके आसपास का परिसर सम्मिलित हो ।
होंगे । अन्य परिभाषायें व नियमन म.प्र. भूमि विकास नियम , 2012 में निहित प्रावधानों के अनुरूप लागू
6.4 भूमि उपयोग परिक्षेत्र
निवेश क्षेत्र को निम्नलिखित तालिका में दर्शाये अनुसार उपयोग परिक्षेत्रों में विभक्त किया गया है । प्रत्येक उपयोग परिक्षेत्र आगे विभिन्न उपयोग परिसरों के रूप में उपविभाजित किये गये हैं । प्रत्येक उपयोग परिसर में विशिष्ट उपयोग , गतिविधियों की शर्तों या बिना शर्तों के स्वीकार्य होगी । ऐसे क्षेत्र जिसका कि निर्धारित अभिन्यास स्वीकृत नहीं है, का नियंत्रण विकास योजना / परिक्षेत्रिक योजना के भू- उपयोग / प्रस्तावों के अधीन निर्धारित होगा । निर्धारित मुख्य भू- उपयोगों के अनुरूप ही उपयोग परिक्षेत्र रहेंगे यथा आवासीय , वाणिज्यिक , औद्योगिक , आमोद-प्रमोद, सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक, विशेष प्रयोजन, यातायात एवं परिवहन, सार्वजनिक उपयोगिता एवं सेवाएं, जलाशय एवं कृषि । उपयोग परिक्षेत्रों का विभाजन एवं उपयोग श्रेणियों का विवरण सारणी 6- सा -1 में दिया गया है ।
7109
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अगस्त 2023
भाग 1 ]
भू-उपयोग परिक्षेत्र
क्र.
भू- उपयोग उप-परिक्षेत्र भू- उपयोग परिक्षेत्र
(3) (2)
(1)
आवासीय आवासीय
1
मिश्रित
2
सारणी 6- सा-1
नाम पद्धति
आधार तल क्षेत्रानुपात
(5)
(4)
1.25
(आर 1 )
1.25
(आर 2)
आवासीय , वाणिज्यिक, सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक
सामान्य
मण्डी
3 वाणिज्यिक
मिनी सुपर कॉरिडोर
लॉजिस्टीक हब
सामान्य उद्योग 4
उद्योग
उद्यान
1.50
(सी 1 )
1.50
(सी 6)
1.50
(सी 7)
1.50
(सी 8 )
भू.वि.नि 2012 (आई 2)
0.05
(जी 1 )
0.00
(जी 2)
नदी/तालाब के किनारे का हरित क्षेत्र
आमोद-प्रमोद
5
स्टेडियम
6
सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक
0.10
(जी 6)
1.0
(पी)
सार्वजनिक संस्थान और प्रशासनिक क्षेत्र/शिक्षा और अनुसंधान / स्वास्थ्य / सामाजिक / सांस्कृतिक संस्थागत गतिविधियां
बस स्टेण्ड/ बस डिपो
मार्ग
रेलवे स्टेशन 7
यातायात एवं परिवहन
रेलवे लाइन
ट्रांसपोर्ट नगर / लॉजिस्टीक हॅब
जल शोधन संयंत्र
8
विद्युत सब स्टेशन सार्वजनिक उपयोगिताएं और सुविधाएं
1.0
(टी 1)
0.00
(टी 3)
आवश्यकतानुसार (टी 4)
0.00
(टी 5)
1.25
(टी 7)
आवश्यकतानुसार (पीयूएफ 1)
आवश्यकतानुसार (पीयूएफ 3) 7110
भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अगस्त 2023
क्र.
भू- उपयोग उप- परिक्षेत्र भू- उपयोग परिक्षेत्र
(1) (2)
(3)
ठोस अपशिष्ट निपटान संयंत्र
शमशान घाट/ कब्रिस्तान
नदियां
9 जल निकाय
तालाब /जलाशय
नाला/ नहर
कृषि 10 कृषि
नोट:-
नाम पद्धति
आधार तल क्षेत्रानुपात
(5)
(4)
आवश्यकतानुसार (पीयूएफ 9)
आवश्यकतानुसार (पीयूएफ 10)
0.00
(डब्ल्यू1)
0.00 (डब्ल्यू 2 )
0.00
(डब्ल्यू3)
0.10
(ए 1)
1. उपरोक्त सारणी के अतिरिक्त म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के प्रावधानों के अनुसार एफ. ए.आर. मान्य किया जा सकेगा ।
2. उपरोक्त के अतिरिक्त 0.25 अतिरिक्त एफ.ए.आर. देय वर्ष की उक्त क्षेत्र के निर्मित क्षेत्र की प्रभावशील कलेक्टर गाइडलाईन की दस प्रतिशत राशि जमा किये जाने पर अथवा टी.डी.आर. के माध्यम से देय होगा ।
3. उपरोक्त अतिरिक्त एफ.ए.आर. संवेदनशील क्षेत्रों (जलग्रहण क्षेत्रों) के सीमावर्ती क्षेत्रों में देय नही होगा ।
4. ग्राम आबादी विस्तार क्षेत्र में अधिकतम 1: 1.0 एफ.ए.आर. मान्य किया जा सकेगा ।
5. अतिरिक्त की गणना निम्नानुसार की जाएगी उदाहरणार्थ : - यदि विकास योजना 2035 एवं म.प्र. भूमि विकास नियमों के तहत किसी भूमि/ भू- खण्ड पर 1.5 एफ.ए.आर. देय होता तो उस दशा में उक्त भू- खण्ड पर 0.25 एफ.ए.आर. टी. डी.आर. नियमों के तहत अथवा 0.25 एफ.ए.आर. प्रीमियम एफ.ए.आर. के रूप में अतिरिक्त प्रदाय किया जा सकेगा ।
7111
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अगस्त 2023
भाग 1 ]
6.4.1 मध्य क्षेत्र हेतु मापदण्ड
मध्य क्षेत्र के वर्तमान निर्मित क्षेत्र में भू- खण्ड का सुव्यवस्थित तथा न्यूनतम आकार निर्धारित करना संभव नही है । चूंकि मध्य क्षेत्र में बहुत से आवासों के भूखण्ड अव्यवस्थित आकार के है । मध्य क्षेत्र में कार्य स्थलों पर रोशनदान, सूर्य का प्रकाश आदि स्वस्थ परिवेश की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए फर्शी क्षेत्रानुपात एवं निर्मित क्षेत्र प्रस्तावित किया गया है । निर्मित क्षेत्र संबंधी वर्तमान नगर निगम भवन नियमों में निम्नानुसार संशोधन करना होगा ।
6.4.1.1 आवासीय
मध्य क्षेत्र के वर्तमान निर्मित क्षेत्र में भूखण्ड का सुव्यवस्थित तथा न्यूनतम आकार निर्धारित करना संभव नहीं है । मध्यक्षेत्र में बहुत से आवासों के भूखण्ड अव्यवस्थित आकार के हैं । मध्य क्षेत्र में कार्य स्थलों पर रोशनदान, सूर्य का प्रकाश आदि स्वस्थ्य परिवेश की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए प्रस्तावित घनत्व की प्राप्ति हेतु फर्शी एवं निर्मित क्षेत्र प्रस्तावित किया गया है । मध्य क्षेत्र में आवासीय परिसरों का उपविभाजन प्रतिबंधित रहेगा ।
मध्य क्षेत्र में आवासीय विकास हेतु मापदण्ड
क्र भूखण्ड का आकार / क्षेत्रफल
सारणी 6-सा-2
सीमांत खुला क्षेत्र
पीछे
सामने
बाजू
आजू
भूतल पर
स्वीकार्य निर्मित
क्षेत्र
2
1
1 100 वर्ग मीटर तक
3
4
5
6
7 2.5
1.5
75 प्रतिशत
2
3.0
1.5
60 प्रतिशत
100 से अधिक व 200 वर्गमीटर तक
3
2.5
2.5
50प्रतिशत
200 से अधिक व 350 वर्गमीटर तक
4
4.5
2.5
45प्रतिशत
350 से अधिक व 500 वर्गमीटर तक
फर्शी क्षेत्रानुपात
6.0
2.5
4.5
2.5
1. मार्ग चौडाई 18.0 मीटर से कम 1:1.5
2. मार्ग चौडाई 18.0 मीटर एवं अधिक 1:1.75
भवन पंक्ति
वर्तमान भवन पंक्ति यथावत किन्तु प्रस्तावित मार्ग चौडाई निर्धारित करने पर भवन पंक्ति पीछे होती हो तो, भवन पंक्ति प्रस्तावित मार्ग चौडाई को निर्धारित करने के पश्चात ही निर्धारित कि जावेगी ।
7112
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अगस्त 2023
[भाग 1
अन्य शर्तें
भवन / उपयोग परिसर में भवन के अन्य नियंत्रण निम्नानुसार होंगेः-
1. भू- खण्डीय विकास पर भू- तल पर निर्मित क्षेत्रानुपात आवासीय क्षेत्र के ही अनुरूप होगा ।
2. इन क्षेत्रों में एकीकरण किये गये भवन / भूखण्डोंपर स्वीकृति म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के प्रावधानों के अनुसार ही दी जा सकेगी ।
6.4.1.2 वाणिज्यिक क्षेत्र मध्य क्षेत्र
(अ) आच्छादित क्षेत्र
वाणिज्यिक मार्गों पर भू तल पर अधिकतम आच्छादित क्षेत्र पार्किंग प्रावधान सुनिश्चित करने के पश्चात निर्धारित किया जायेगा , जो किसी भी दशा में 80 प्रतिशत से अधिक नही होगा । विभिन्न वाणिज्यिक मार्गो पर फर्शी क्षेत्रानुपात निम्नानुसार स्वीकार्य होगें ।
(ब) फर्शी क्षेत्रानुपात
1:1.5
1. मार्ग चौडाई 18.0 मीटर से कम
1:2.0
2. मार्ग चौडाई 18.0 मीटर से अधिक
(स) भवन पंक्ति
वर्तमान भवन पंक्ति यथावत किन्तु प्रस्तावित मार्ग चौडाई निर्धारित करने पर भवन पंक्ति पीछे होती हो तो , भवन पंक्ति प्रस्तावित मार्ग चौडाई को निर्धारित करने के पश्चात ही निर्धारित कि जावेगी ।
6.4.1.3 सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक (मध्य क्षेत्र)
सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक उपयोग हेतु अधिकतम आच्छादित क्षेत्र 40 प्रतिशत व फर्शी क्षेत्रानुपात 1: 1.0 से अधिक नही होगा । 500.0 वर्गमीटर से छोटे शासकीय भवन / भूखण्डो में सीमान्त खुले एवं आच्छादित क्षेत्रो में छुट दी जा सकेगी । मध्य क्षेत्र मे स्थित सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक भवनों के पुर्ननिर्माण की अनुमति में उनक सम्मुख मार्ग की चौड़ाई की चौड़ाई को प्रस्तावित मार्ग की चौड़ाई अनुसार रखते हुए स्वीकृति दी जा सकेगी ।
6.4.1.4. ग्रामीण आबादी क्षेत्र
ग्रामीण आबादी क्षेत्र में स्थित भवनो के पुर्ननिर्माण हेतु मध्य क्षेत्र के प्रावधानों के अनुसार अनुज्ञा दी जा सकेगी । किन्तु स्थल जिस पर अनुज्ञा हेतु आवेदन दिया गया है , का ग्रामीण आबादी का प्रमाणिकरण राजस्व अभिलेख के अनुसार राजस्व कार्यालय से कराना आवश्यक होगा । ग्रामीण आबादी के 200 मीटर संलग्न क्षेत्र में भी यही नियम मान्य होंगे ।
6.4.2 आवासीय उपयोग परिक्षेत्र
6.4.2.1 आवासीय अभिन्यास हेतु नियमन
आवासीय भूखण्डीय विकास हेतु निम्न माप दण्डों के अनुसार नियोजन उपरांत भू-खण्डीय क्षेत्र का निर्धारण किया जावेगा ।
7113
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अगस्त 2023
भाग 1 ]
1. आंतरिक मार्गो की न्यूनतम चौड़ाई 9.0 मीटर मान्य होगी । स्वीकृत एवं विकसित कालोनी के आंतरिक 7.50 चौडे मार्गों से पहुच मान्य की जा सकेगी ।
2. सेवा सुविधाओं हेतु नियमानुसार क्षेत्र प्रावधानित करना आवश्यक होगा ।
3. विद्युत अधोसंरचना हेतु आवश्यक क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी से आरक्षण कराया जाना आवश्यक होगा ।
4. सुविधाजनक दुकानें म.प्र.भूमि विकास नियम 2012 अनुसार प्रावधानित करना आवश्यक होगा ।
5. सभी प्रकार के भूखण्डीय क्षेत्र मार्ग संरचना, खुला क्षेत्र, सुविधाएं एवं सेवाओं हेतु नियोजन करने के पश्चात निर्धारित किये जाऐगें ।
6. सुविधाजनक दुकानों हेतु आरक्षित भूखण्डों के आगे सम्मुख एम.ओ.एस. पार्किंग हेतु छोड़ना होगा ।
(अ) नवीन आवासीय भूखण्डों हेतु विकास नियमन
नवीन आवासीय क्षेत्र हेतु विकास नियमन म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के मापदण्डों के अनुसार नियंत्रित होंगे । आवासीय क्षेत्र हेतु विकास नियमन सारणी 6 - सा -3 में दिए गए हैं ।
1. इन नियमन का उद्देश्य परिक्षेत्रों के अभिन्यास तैयार करने में मार्गदर्शन देना है । इन नियमों में परिभ्रमण संरचना एवं सुविधाओं के प्रावधानों के मानक सम्मिलित है । ऐसे अभिन्यासों से जुड़े सेवा प्रावधान जैसे भौतिक संरचनायें , जल प्रदाय , जल - मल निकास आदि संबंधित नियमों के अनुरूप होंगे ।
2. सामान्यतः भूखण्ड की चौड़ाई एवं गहराई का अनुपात 1: 1.5 से 1: 3 होना चाहिए , किन्तु स्थल की स्थिति के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा इसके अतिरिक्त अनुपात का निर्णय लिया जायेगा ।
3. भवन निर्माता / वास्तुविदों को अपने भवन नियोजन हेतु आवासीय विकास के संदर्भ में भूखण्ड आकार , भूखण्ड प्रकार, फर्शी क्षेत्रानुपात, भू-तल आच्छादन, भवन की ऊँचाई तथा स्वीकार्य आवासीय इकाईयों के मानकों की आवश्यकता होती है । नीचे दी गई सारणी में आवासीय क्षेत्रों के आच्छादन तथा सीमान्त खुला क्षेत्र वर्णित है एवं सारणी में दर्शाये भूखण्ड स्वीकृत अभिन्यास का भाग होना आवश्यक है ।
4. म.प्र. नगर पालिका (कालोनी विकास) नियम-2021 एवं मध्यप्रदेश ग्राम पंचायत (कॉलोनियों का विकास) नियम-2014 के प्रावधानों के अनुरूप अल्प आय वर्ग एवं कमजोर आय वर्ग हेतु प्रावधान किये जायेंगे ।
5. म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 99 (परिशिष्ट-अ ) में निहित प्रावधानों के अनुरूप विशेषतः अल्प आय वर्ग का अभिन्यास तैयार किया जाना चाहिये ।
6. पहुंच मार्ग की चौड़ाई 18.00 मीटर से अधिक होने पर मिश्रित उपयोग हेतु अनुमति दी जा सकेगी । ऐसे मिश्रित उपयोग भवन के पुनर्निर्माण में भी अनुज्ञात किये जा सकेंगे ।
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अगस्त 2023
7114
[भाग 1
7. ग्रामीण मार्गों कांकड की न्यूनतम चौडाई न्यूनतम 12 मीटर तथा अधिकतम स्थल पर उपलब्ध चौडाई के अनुसार मान्य की जा सकेगी ।
8. मिश्रित भू- उपयोग अंतर्गत 18 मीटर एवं उससे अधिक चौड़े मार्गों के लिए मार्ग की चौड़ाई के आधार पर निम्नानुसार फर्शी क्षेत्र अनुपात देय होगा ।
1.75
18 मीटर या अधिक
2.00
24 मीटर या उससे से अधिक
(ब) समूह आवास / ऊँचे भवन (हॉईराईज ) के मानक
समूह आवास मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के अनुरूप मान्य होंगे ।
(स) स्वयं के आवास हेतु मापदण्ड
ऐसे भू- भाग जो कृषि के रूप में छोटे- छोटे टुकडों में विभक्त हैं तथा न्यूनतम क्षेत्रफल 0.05 हेक्टेयर होकर विकास योजना में भूमि उपयोग आवासीय प्रस्तावित है तो निम्न प्रावधानों का पालन करते हुए नियोजन अनुज्ञा दी जा सकेगीः-
1. स्वयं के आवास हेतु न्यूनतम निर्धारित सीमा से कम भू- भाग पर अनुमति जारी नही की जावेगी ।
2. संबंधित स्थानिय प्राधिकारी से इस आशय का प्रमाण पत्र लिया जावेगा की भू-भाग अवैध कालोनी का भाग नही है ।
3. ऐसे भू- भाग जो एक से अधिक व्यक्ति के नाम से हो एवं वे व्यक्ति एक परिवार के ना हों उस पर अनुमति नही दी जावेगी । संयुक्त परिवार के खाते की भूमि होने पर उक्त भू- भाग पर एकल स्वीकृति जारी की जावेगी ।
4. भूखण्ड में से 10 प्रतिशत खुला क्षेत्र छोड़ा जावेगा, जो सीमांत खुले क्षेत्र से पृथक रहेगा ।
5. भूखण्ड पर अनुमति तभी ही दी जा सकेगी , जब आवेदक द्वारा भूखण्ड हेतु सार्वजनिक अथवा निजी पहुँच मार्ग उपलब्ध हो ।
6. भूखण्ड के चारों ओर निर्धारित सीमांत खुले क्षेत्र (एम.ओ.एस. ) मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के अनुसार मान्य किया जावेगा ।
7. स्थानीय संस्था द्वारा मांग की जाने पर प्रचलित नियमों अनुसार आश्रय शुल्क, विकास शुल्क एवं अन्य शुल्क की राशि जो कि, स्थानीय संस्था निर्धारित की जावेगी , आवेदक को भवन निर्माण अनुज्ञा के पूर्व स्थानीय संस्था में जमा कराना होगी , उसके पश्चात् ही भवन अनुज्ञा जारी की जा सकेगी ।
8. अधिकतम आच्छादित क्षेत्र 40 प्रतिशत से अधिक नही होगा तथा भवन की ऊँचाई 9.50 मीटर (जी+2) तथा फर्शी क्षेत्र अनुपात 1: 1.00 मान्य होगा ।
7115
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अगस्त 2023
भाग 1 ]
आवासीय भूखण्डों के विकास मापदण्ड
सारणी 6-सा-3
क्र.
(मी.) में
एम.ओ.एस.
एफ.ए.आर. अधिकतम
विकास का प्रकार
अधिकतम उँचाई (मी. में )
भूखण्ड का आकार (मी. में)
क्षेत्रफल (वर्ग मीटर) न्यूनतम
अग्र
आजू बजू
पार्श्व
एक भूखण्ड पर अधिकतम स्वीकार्य आवासीय ईकाइयां
भूखण्ड के सामने मार्ग की न्यूनतम चौडाई (मी.में )
12
10
11
4
5
6
7 8 9
3
1
2
6
2
9.5
पंक्ति
1
1.25 3.00 0.0 0.0 0.0
32
4.0X8.0
2
9.5
6
3.00 1.5
पंक्ति
2
1.25
4.0X12.0
48
9.5
2
6
3.00
पंक्ति
1.25
1.5
3
75
5.0X15.0
7.5
9.5
2
पंक्ति
4
3.00 1.5
1.25
7.0X15.0 105
3
12.5
7.5
5
1.25 3.00 1.5 2.5 0.0
9.0X15.0
अर्धपृथक्कृत135
12.5
4
9.0
2.5 0.0
1.25 3.00 2.5
6 11.10×18.0 200 अर्धपृथक्कृत
4
0.0
12.5
3.0
9.0
7
1.25
3.5 2.5
12.0X18.0 216
अर्धपृथक्कृत
4
9.0
12.5
2.5 3.5 1.5
4.5
8
1.25
12.0X24.0 288
पृथक्कृत
12.5
5
12.0
6.0
3.0 3.0
9
1.25
2.5
360
15.0X24.0
पृथक्कृत
5
12.5
12.0
6.0
3.0
3.0 3.5
10
1.25
15.0X27.0 405
पृथक्कृत
7
3.0
12.5
3.0 4.0
12.0
1.25
6.0
11
18.0X30.0 540
पृथक्कृत
12.5
3.0
12.0
7
6.0 3.0 4.5
1.25
12
600
20.0X30.0
पृथकृत
7
12.5
12.0
6.0 4.5 4.5 4.5
1.25
13 25.0X30.0 750
पृथक्कृत
7
12.5
4.5 12.0
4.5
6.0 4.5
1.25
990
14 30.0X33.0
पृथक्कृत
नोट:-
1. उपरोक्त तालिका सांकेतिक स्वरूप की है जिसे मार्गदर्शिका के रूप में उपयोग किया जा सकेगा ।
2.
मिश्रित उपयोग के अंतर्गत ऐसे भूखण्ड जिसमें न्यूनतम भूखण्ड क्षेत्रफल की अर्हता पूर्ण होती है, हेतु भी उपरोक्त मापदण्ड लागू होंगे । (आवासीय इकाई छोड़कर)
3.
सारणी के अनुक्रमांक 9 से 14 में दर्शाये भूखण्ड आकार को केवल प्रस्तावित आवासीय क्षेत्रों में बहु ईकाई भूखण्डीय विकास के रूप में मान्य किया जा सकता है ।
4.
ऐसे भूखण्ड जिनका क्षेत्र सारणी में दर्शायी श्रेणियों के मध्य के आकार के हो, को इसके पूर्व की श्रेणी के एम.ओ.एस. , एफ.ए.आर. के अनुसार अथवा नियोजन अनुज्ञा में वर्णित अनुसार स्वीकृति दी जानी चाहिए । ऐसे आच्छादित क्षेत्र अथवा एम.ओ.एस. ( MOS ) में निर्धारित करते समय यदि कतिपय भिन्नता आती है तो आच्छादित क्षेत्र अथवा एम.ओ.एस. में से किसी एक को निश्चित कर स्वीकृति दी जायेगी । किन्तु ऐसे प्रकरणों में भवन रेखा निर्धारित कर ही स्वीकृति दी जायेगी ।
[भाग 1 7116
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अगस्त 2023
5. घनत्वीय गणना हेतु एक आवासीय इकाई में औसतन 4.8 व्यक्ति तथा कर्मचारी आवास में औसतन 2.4 व्यक्ति का रहवास माना जावेगा ।
6. वाहन विराम स्थल की गणना म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के अनुसार की जायेगी ।
7. झुग्गियों की पुनर्स्थापना की दशा में 32 वर्गमीटर से कम क्षेत्रफल के भूखण्ड स्वीकार्य नही होंगे ।
8. अनुक्रमांक 9 से 14 के भूखण्डों के समक्ष 12 मीटर से कम चौड़ा मार्ग होने पर केवल 4 आवासीय ईकाइयां मान्य होंगी ।
9. आवासीय भवन का निर्माण 2.4 मीटर ऊँचाई के स्टिल्ट पर, स्वीकार्य ग्राउण्ड कवरेज की सीमा तक किया जाता है, तो स्टिल्ट फ्लोर की ऊँचाई तथा ऐसे निर्मित क्षेत्र की गणना, भवन ऊँचाई तथा एफ.ए.आर. में नहीं की जाएगी । स्टिल्ट पार्किंग हेतु भूखण्ड के आकार / क्षेत्रफल का बंधन नहीं होगा ।
6.4.2.2 वर्तमान आवासीय क्षेत्र
वर्तमान आवासीय क्षेत्रों में विकास सारणी 6 - सा -4 में दर्शित मापदण्डों से नियंत्रित होगा । आवासीय विकास हेतु भू- खण्ड का आकार एवं निर्मित क्षेत्र
सारणी 6-सा-4
आच्छादित क्षेत्र
फर्शी क्षेत्रनुपात भूखण्ड का क्षेत्र
3
2
1
1.25
75%
90 वर्गमीटर से कम
1.25
66%
90 से 180 वर्गमीटर तक
1.00
60%
180 वर्गमीटर से अधिक
टीपः मार्ग की चौड़ाई 9.00 मीटर से अधिक होने की दशा में 180 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्र वाले वर्तमान आवासीय भूखण्डों के लिए फर्शी क्षेत्रानुपात 1.25 तक अनुज्ञेय होगा साथ ही वे भूखंड जो म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 42 की श्रेणी अंतर्गत होंगे उन भूखंडो पर नियम 42 के प्रावधान लागू होंगे ।
6.4.2.3 आवासीय विकसित कॉलोनियों हेतु मापदण्ड
जिन कॉलोनियों में किसी मार्ग पर 75 प्रतिशत भवन निर्मित हो गए हों, उस क्षेत्र को वर्तमान आवासीय क्षेत्र माना जाएगा । ऐसे मार्गों पर स्थित रिक्त भूखण्डों पर भवनों के निर्माण हेतु उस मार्ग पर स्थित अन्य भवनों के निर्माण हेतु अपनाए गए मापदण्ड लागू होंगे, जबकि कॉलोनी के अन्य मार्गों पर विकास / निर्माण के लिए नवीन आवासीय क्षेत्र के लिए निर्धारित मापदण्ड लागू होंगे ।
7117
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अगस्त 2023
भाग 1 ]
6.4.3 वाणिज्यिक उपयोग परिक्षेत्र
वाणिज्यिक भू- खण्ड के विकास मापदण्ड
सारणी 6-सा-5
सीमांत खुला क्षेत्र (मीटर में)
क्र.
अग्र पार्श्व आजू बाजू मार्ग की चौड़ाई (मी. में)
फर्शी क्षेत्रानुपात
निर्मित क्षेत्र (प्रतिशत)
भूखण्ड का आकार (मी. में)
क्षेत्र (वर्ग मी. मे)
10
7
8
9
2
1
3
4
5
6
80
4.5
0.0
1. 6.0x9.0 54
1.5
12 या अधिक
0.0
2.5 2.
70
4.5 1.5
135
1.5
9.0x15.0
12 या अधिक
2.5 2.5
60
4.5
1.5
1.5
3. 12.0x18.0 216
12 या अधिक
3.0 3.6 3.6
50
4.5
4. 15.0x24.0 360
1.5
12 या अधिक
टीप:-
1. 500.0 वर्गमीटर से अधिक किन्तु 1000.0 वर्गमीटर से कम क्षेत्रफल वाले भूखण्डों के लिए न्यूनतम खुला क्षेत्र अग्र भाग में 6 मीटर एवं तीनों ओर 4.5 मीटर होगा ।
2. 1000 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्रफल एवं 12.5 मीटर तक के भवनों के लिए न्यूनतम खुला क्षेत्र
चारों ओर 6 मीटर से कम नहीं होगा ।
3. 18 मीटर से अधिक चौड़े मार्गों के लिए मार्ग की चौड़ाई के आधार पर निम्नानुसार फर्शी क्षेत्र अनुपात देय होगा ।
1.75
18 मीटर या अधिक
2.00
24 मीटर या उससे से अधिक
4. यह मापदण्ड सभी वाणिज्यिक क्षेत्रों में लागू होंगे । सारणी में दर्शाये गये क्षेत्रफल से कम होने की स्थिति में उसके पूर्व सरल क्रमांको के मानक लागू होंगे ।
5. वाहन विराम स्थल की गणना म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के अनुसार की जायेगी ।
6. अग्र कॉरिडोर की भूमि का किसी अन्य प्रयोजन हेतु उपयोग निषेध होगा ।
7. वाणिज्यिक विकास हेतु अभिन्यास के मानक सारणी 6 - सा -6 में वर्णित हैं ।
7118
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 अगस्त 2023
वाणिज्यिक विकास हेतु अभिन्यास के मानक
वर्ग
क्र.
2
1
1.
भूखण्डों का क्षेत्र
2.
परिभ्रमण एवं वाहन विराम स्थल का क्षेत्र
3.
सारणी 6-सा-6
कुल क्षेत्र का प्रतिशत
3
अधिकतम 50 प्रतिशत
अधिकतम 40 प्रतिशत
खुले स्थानों को सम्मिलित कर सुविधाओं का क्षेत्र
मार्गों की चौड़ाई
बाजार से गुजरने वाले मुख्य सीधे मार्ग कीन्यूनतम चौड़ाई
4.
दुकानों के सामने ट्रकों के खड़े एवं मुड़ने के लिये न्यूनतम चौड़ाई
दुकानों के सामने पदचारी की न्यूनतम चौड़ाई
5.
दुकानों के आकार
विराम स्थल 6.
LI 6.4.3.1 वर्तमान वाणिज्यिक क्षेत्र
न्यूनतम 10 प्रतिशत (8 : 2)
12मीटर
18 मीटर
6 मीटर
मार्ग सर्वेक्षण एवं प्रोजेक्शन के आधार पर
म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के अनुसार
निम्नलिखित शर्तों के अधीन वाणिज्यिक क्षेत्रों में पुनर्निमाण एवं परिवर्तन की अनुज्ञा दी जा
सकेगी: -
1. मार्गों की चौंड़ाई, विकास योजना में प्रस्तावित मापदण्डों के अनुरूप होगी ।
2. मार्गों की प्रस्तावित चौड़ाई के आधार पर निम्नानुसार अधिकतम एफ.ए.आर. देय होगा ।
12 मीटर या अधिक 1:1.50
18 मीटर या अधिक 1:1.75
24 मीटर या अधिक 1:2.00
3. 100 वर्गमीटर तक के भू- खण्डों में न्यूनतम 4.5 मीटर अग्र खुला क्षेत्र ऑफ स्ट्रीट वाहन विराम हेतु खुला छोड़ना होगा ।
4. 100 वर्गमीटर से बड़े भू- खण्डों पर वाहन विराम म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के अनुसार रखना आवष्यक होगा ।
7119
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अगस्त 2023
भाग 1 ]
5. वाणिज्यिक विकास की गहराई , भवन जिस मार्ग पर हो , उस मार्ग की चौड़ाई के दो गुना या 30 मीटर, जो भी कम हो, उससे अधिक नहीं होगी ।
6. किसी भूखण्ड के स्वामी द्वारा अपने भू-खण्डों में से मार्ग , फुटपाथ आदि सार्वजनिक उपयोग हेतु भूमि छोड़ी जाती है तो ऐसी दशा में उक्त भू- खण्ड का निर्माण किए जा रहे भवन में सार्वजनिक उपयोग हेतु छोड़ी गई भूमि का म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 61 के अनुसार दुगना फर्शी क्षेत्र अनुपात अतिरिक्त रूप से स्वीकार होगा । इससे भवन के आगे सार्वजनिक उपयोग हेतु भूमि छोड़ने को प्रोत्साहन मिलेगा तथा छोड़ी गई भूमि की क्षतिपूर्ति भी हो सकेगी ।
7. वर्तमान भवन रेखा यथावत रखी जायेगी ।
8. वर्तमान वाणिज्यिक क्षेत्रों में, वाणिज्यिक परिसरों के लिए अधिकतम निर्मित क्षेत्र निम्नानुसार रहेगाः-
100 प्रतिशत
> 25 वर्गमीटर से कम क्षेत्रफल वाले भूखण्ड
80 प्रतिशत
> 25 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्रफल वाले भूखण्ड
1.50
> फर्शी क्षेत्र अनुपात
6.4.4 औद्योगिक
औद्योगिक विकास के मानक म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के अनुसार होंगे ।
6.4.4.1 खतरनाक एवं प्रदूषणकारी उद्योग हेतु मापदण्ड
मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के लाल श्रेणी के उद्योगों को निवेश क्षेत्र के अंतर्गत स्वीकृति नहीं दी जावेगी । नगरीय सीमा में स्थित प्रदूषणकारी उद्योगों को असंगत भूमि उपयोग की श्रेणी में मान्य करते हुये ऐसे उद्योगों को निवेश क्षेत्र के बाहर विस्थापित किया जाना प्रस्तावित है ।
6.4.5 मिश्रित उपयोग
आवासीय / वाणिज्यिक / सार्वजनिक अर्धसार्वजनिक गतिविधियां ।
6.4.5.1 मिश्रित उपयोग नियमन
मिश्रित उपयोग पारंपरिक नगर नियोजन तथा भारतीय सामाजिक- आर्थिक- सांस्कृतिक परिवेश पर आधारित है । बाजार के आर्थिक आवश्यक बल के कारण सार्वजनिक एवं वाणिज्यिक गतिविधियों का विकास आवासीय परिसरों में हुआ है । इसी प्रकार वाणिज्यिक उपयोग हेतु निर्धारित क्षेत्र में आवासीय तथा सार्वजनिक/ अर्द्धसार्वजनिक गतिविधियों का विकास हुआ है । बाजार के आर्थिक आवश्यक बल के कारण आवासीय परिसरों में वाणिज्यिक गतिविधियों की मांग और बढ़ रही है । अतः वास्तविकता को अनदेखा करना नियोजन की दृष्टि से उचित नहीं होगा । अतः अब ऐसी नीति बनाने की आवश्यकता है, जिसके फलस्वरूप नागरिकों की वास्तविक आवश्यकता एवं नागरिकों की सुविधा, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के मध्य संतुलन बना रहे । इस हेतु आवासीय परिसरों में मिश्रित उपयोग स्वीकार्य करने हेतु स्पष्ट सिद्धांत एवं प्रक्रिया का निर्धारण आवश्यक है ।
निवेश क्षेत्र के अंतर्गत ऐसे मार्ग जिनकी चौड़ाई 18.00 मीटर या इससे अधिक है, ऐसे मार्गों पर आमोद-प्रमोद , यातायात एवं औद्योगिक क्षेत्र से प्रभावित भूमियों को छोड़कर शेष भूमि/ भूखण्ड पर भी मार्ग की चौड़ाई के दोगुना चौड़ाई तक मिश्रित उपयोग की गतिविधि मान्य की जा सकेगी । मिश्रित 7120
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अगस्त 2023
उपयोग में आवासीय / वाणिज्यिक / सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक भूमि उपयोग के अंतर्गत दर्शित गतिविधियाँ मान्य की जा सकेगी ।
6.4.5.2 मिश्रित उपयोग के मार्गदर्शी सिद्धांत
1. मिश्रित उपयोग का आशय आवासीय / वाणिज्यिक / सार्वजनिक अर्द्धसार्वजनिक परिक्षेत्र से संबंधित गतिविधि किये जाने से है ।
2. ऐसे कार्यकलापों की सामाजिक , आर्थिक आवश्यकता तथा आवासीय क्षेत्र में उक्त कार्यकलापों से पर्यावरण पर पड़ने वाले संभावित विपरीत प्रभाव के बीच संतुलन बनाये रखना आवश्यक है ।
3. मिश्रित उपयोग से, अलग-अलग मोहल्लों में निकटतम क्षेत्र में व्यावसायिक सुविधायें प्राप्त हो सकेंगी जिससे आवागमन में कमी आयेगी किन्तु इससे रिहायशी इलाकों में भीड़ - भाड़ बढ़ने, पार्किंग की असुविधा एवं अन्य पर्यावरणीय दुष्प्रभाव भी पड़ना संभावित है । प्रस्तावित नियमन से इन प्रभावों का प्रबंधन एवं नियंत्रण संभव होगा ।
6.4.5.3 मिश्रित उपयोग की सामान्य शर्ते
1. मिश्रित उपयोग हेतु विकास नियंत्रण के उपयोग परिक्षेत्र में लागू मापदण्ड (एफ.ए.आर. ग्राउण्ड कवरेज इत्यादि) मिश्रित उपयोग के लिये भी लागू रहेंगे ।
2. मिश्रित उपयोग के यह नियमन नवीन प्रस्तावित क्षेत्रों में लागू होंगे, तथा पार्किंग हेतु मानक उपयोग परिसर के अनुसार मान्य होंगे ।
3. 18.0 मीटर एवं अधिक चौड़े मार्ग पर ही गैर - आवासीय गतिविधियां जैसे वाणिज्यिक तथा सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक गतिविधियां मान्य की जा सकेंगी ।
6.4.6 सार्वजनिक / अर्द्धसार्वजनिक भूमि उपयोग अभिन्यास मापदण्ड
सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक भूमि उपयोग के अभिन्यास के मानक मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 2012में निहीत प्रावधान अनुसार रखे जावेंगे ।
6.4.6.1 सामुदायिक सुविधाओं/ सेवाओं हेतु नियमन
सामुदायिक सुविधाओं / सेवाओं हेतु नियमन निम्न सारणी क्रमांक 6 - सा -11 में दर्शाये गये है ।
6.4.7 सामुदायिक सुविधाएं तथा अन्य उपखण्डीय आवश्यकताओं के मापदंड
1. शैक्षणिक स्वास्थ्य, संचार तथा सांस्कृतिक सुविधाओं के लिए अपेक्षित न्यूनतम भूमि का आकार प्रशासकीय विभाग या किसी नियामक प्राधिकारी या भूखण्ड का न्यूनतम आकार विहित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा विहित किए गए अनुसार होगा ।
2. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तथा निम्न आय समूह गृह निर्माण के लिए अत्यावश्यक सुख सुविधाओं की आवश्यकतायें म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 19 के परिशिष्ट- ञ में दिए गए अनुसार होगी ।
7121
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अगस्त 2023
भाग 1 ]
3. विकास योजना तैयार करते समय विभिन्न परिक्षेत्रों में स्वीकार्य फर्शी क्षेत्र अनुपात को उस क्षेत्र में प्रस्तावित घनत्व को दृष्टिगत रखते हुये निर्धारण किया गया है । अतः घनत्व का निर्धारण अनुज्ञा देते समय अभिन्यास स्तर पर न किया जावे ।
4 उस भूमि के लिए जिसमें कि कोई आवेदक हितबद्ध हो सकता हो विकास रेखांक अथवा परिक्षेत्रीय रेखांक के प्रस्ताव प्राप्त करने के लिए प्राधिकारी को म.प्र. भूमि विकास नियम , 2012 के नियम 49 की परिशिष्ट- छः में दिए अनुसार विहित प्रारूप में कोई आवेदन किया जा सकता है ।
6.5 अन्य नियमन
6.5.1 12.5 मीटर से ऊँचे भवनों संबंधी नियमन
म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के नियम 42 के प्रावधानों अनुसार मान्य होंगे ।
6.5.2 बहुविध बहुमंजिली इकाई निर्माण
मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 42 के मापदण्ड अनुसार नियंत्रित होंगे ।
6.5.3 फार्म हाउस एवं कृषि पर्यटन सुविधा
फार्म हाउस एवं कृषि पर्यटन सुविधायें हेतु मानक मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम , 2012 के नियम 17 अनुसार मान्य होंगे ।
6.5.4 यातायात नगर / मैकेनिक नगर / लॉजिस्टिक हब / निजी बस स्थानक
(अ) इस उपयोग के अंतर्गत निम्नलिखित गतिविधियां स्वीकार्य होंगी ट्रक टर्मिनल , मोटर गैरेज , वर्कशॉप , स्पेयर पाटर्स एवं सुधार की दुकानें रात्रि विश्राम गृह बोर्डिंग / लाजिंग , बैंक, पेट्रोल पंप , रेस्टोरेंट , बुकिंग ऑफिस , वेयर हाउस एवं अनुशांगिक गतिविधियां ।
(ब) यातायात नगर एवं मैकेनिक नगर परिक्षेत्र हेतु नियमन ।
1. मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई 18 मीटर से कम नहीं होगी ।
2. सामुदायिक खुले क्षेत्र का उपयोग पार्किंग के लिए किया जा सकेगा ।
3. यातायात नगर के विकास हेतु न्यूनतम क्षेत्रफल वर्णित नहीं किया गया है । स्थल के आकार के अनुसार एक से अधिक गतिविधियां स्वीकार्य होंगी ।
6.5.5 सार्वजनिक तथा अर्द्धसार्वजनिक
इस उपयोग अंतर्गत स्वीकार्य निर्मित क्षेत्र तथा फर्शी क्षेत्र अनुपात वर्तमान सघन क्षेत्र के लिये निम्न सारणी में दर्शाये गये ।
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अगस्त 2023
7122
[भाग 1
सार्वजनिक तथा अर्धसार्वजनिक हेतु विकास मापदण्ड
क्र. विवरण 1 2 1 महाविद्यालय 2 उच्चतर माध्यमिक विद्यालय 3 प्राथमिक शाला 4 पूर्व प्राथमिक शाला 5 चिकित्सालय 6 स्वास्थ्य केन्द्र 7 पुलिस थाना 8 अग्निशमन भवन 9 सामुदायिक भवन 10 शासकीय एवं अर्धशासकीय कार्यालय
सारणी 6-सा-7
भू-आच्छादित क्षेत्र फर्शी क्षेत्रानुपात
3 4
30प्रतिशत 1.0
30 प्रतिशत 1.0
40 प्रतिशत 1.25
40 प्रतिशत 1.25
30प्रतिशत 1.0
40प्रतिशत 1.25
30प्रतिशत 1.0
30 प्रतिशत 1.0
30प्रतिशत 1.0
30प्रतिशत 1.25
भू-आच्छादित क्षेत्र का 5 प्रतिशत अतिरिक्त आच्छादन, गैरेज तथा साइकल स्टैण्ड के लिये स्वीकार्य होगा ।
6.5.6 अनौपचारिक वर्ग के लिए प्रावधान
नवीन वाणिज्यिक केन्द्रों के नियोजन के समय फुटपाथ दुकानें, हाथ ठेला एवं इसी तरह की अन्य गतिविधियों के लिए निम्न सारणी में दिए गए मानकों के अनुसार अनौपचारिक वर्ग हेतु प्रावधान निर्धारित किए गए हैं ।
अनौपचारिक वर्ग के लिए प्रावधान
विवरण क्र.
2
1
फुटपाथ व्यापार
1.
वृत्त खण्ड केन्द्र उपवृत्त खण्ड केन्द्र
सुलभ शॉपिंग
शासकीय एवं वाणिज्यिक कार्यालय 2.
थोक व्यापार एवं मालभाड़ा कॉम्पलेक्स 3.
चिकित्सालय
4.
सारणी 6-सा-8
मानक
3
3 से 4 इकाई प्रति 10 औपचारिक दुकानें
1 से 2 इकाई प्रति 100 कर्मकार
3 से 4 इकाई प्रति 10 औपचारिक दुकानें
3 से 4 इकाई प्रति 100 बिस्तर 7123
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अगस्त 2023
भाग 1 ]
क्र.
विवरण
2 1
विद्यालय
5. प्राथमिक माध्यमिक / उच्चतर माध्यमिक
6.
उद्यान नगर उद्यान स्थानीय उद्यान
आवासीय
7.
8. बस स्थानक / रेल्वे स्टेशन
मानक
3
3 से 4 इकाई
5 से 6 इकाई
8 से 10 इकाई प्रत्येक प्रमुख प्रवेश द्वार 2से 3 इकाई
1 इकाई प्रति 500 जनसंख्या
परियोजना तैयार करते समय किये गये सर्वेक्षण पर निर्भर होगा ।
टीपः- प्रत्येक इकाई 2.5 से 5 वर्गमीटर के आकार की नियत होगी ।
6.5.7 ईंधन भराव एवं भराव सह- सेवा केन्द्र के मानक
ईंधन भराव एवं भराव सह- सेवा केन्द्र 18.00 मीटर चौड़े विद्यमान मार्ग पर स्वीकार्य होंगे तथा शेष मानक म.प्र. भूमि विकास नियम , 2012 के नियम 53 (3 ) (चार) के अनुरूप होंगे । ई- वाहन / बैटरी चार्जिंग स्टेशन के मानक शासन द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार लागू होंगे ।
6.5.8 शॉपिंग मॉल / खुला मॉल शापिंग मॉल हेतु मापदण्ड मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 96 के अनुरूप होंगे । उक्त गतिविधि विकास योजना में दर्शित वाणिज्यिक एवं मिश्रित भू- उपयोग में मान्य होगी । खुला माल, कृषि भूमि उपयोग के अंतर्गत मान्य होंगे ।
6.5.9 हॉस्टल , वर्किंग वूमन हॉस्टल, रेस्ट/ गेस्ट हाउस, लाजिंग / बोर्डिंग
हॉस्टल, वर्किंग वूमन हॉस्टल , रेस्ट / गेस्ट हाउस , लॉजिंग / बोर्डिंग के लिए नियमन-
500 वर्गमीटर
भूखण्ड का न्यूनतम क्षेत्रफल
1: 1.0
अधिकतम एफ.ए.आर.
अधिकतम भूतल आच्छादन (कवरेज ) 33 प्रतिशत
12.00 मीटर
अधिकतम ऊँचाई
सीमांत खुला क्षेत्र
6.0मीटर
(अ) सम्मुख
4.50मीटर
(ब) अन्य तीन ओर
अन्य नियंत्रण
भूखण्ड के सम्मुख मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई 12.0 मीटर
पार्किंग म.प्र. भूमि विकास नियम , 2012 प्रावधान अनुसार ।
7124
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अगस्त 2023
[भाग 1
6.5.10 वर्तमान विकसित क्षेत्र हेतु नियमन
1. वर्तमान विकसित क्षेत्रों में भवन की ऊँचाई, भू-आच्छादन, फर्शी क्षेत्र अनुपात एवं पार्किंग संबंधी मापदण्ड, नगरीय निकाय द्वारा जोनल प्लान तैयार कर निर्धारित मापदण्डों एवं भवन रेखा के निर्धारण अनुसार लागू होंगे । जब तक जोनल प्लान लागू नहीं होगा तब तक विकास योजना के प्रावधान लागू होंगे ।
2. विकसित क्षेत्रों में पुनर्विकास की अनुमति सीधे स्थानीय निकाय द्वारा दी जावेगी ।
3. भवन की ऊँचाई, अहाते की दीवार की ऊँचाई एवं वाहन विराम संबंधी मापदण्ड नये क्षेत्रों के मापदण्डों के अनुरूप ही रहेंगे ।
6.5.11 मैरिज गार्डन
मैरिज गार्डन विकास के नियमन म.प्र. भूमि विकास नियम , 2012 के अनुसार मान्य होंगे ।
6.5.12 बारात घर / मांगलिक भवन / कल्याण मण्डपम / कम्युनिटी हाल
बारात घर / मांगलिक भवन / कल्याण मण्डपम / कम्युनिटी हाल विकास के नियमन निम्नानुसार होंगे :-
500 वर्गमीटर
भूखण्ड का न्यूनतम क्षेत्रफल
1:0.5
अधिकतम एफ.ए.आर.
15 प्रतिशत
25.0मीटर
न्यूनतम भूखण्ड का अग्रभाग
अधिकतम भूतल आच्छादन (कवरेज) सीमांत खुला क्षेत्र
6.0मीटर
सम्मुख
4.50मीटर
अन्य तीन ओर अन्य नियंत्रण:-
भूखण्ड के सम्मुख मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई 12.0 मीटर ।
भूखण्ड के सम्मुख खुले क्षेत्र का 40 प्रतिशत भाग सार्वजनिक पार्किंग हेतुआरक्षित रहेगा ।
इस गतिविधि से जनित होने वाली पार्किंग की पूर्ण व्यवस्था परिसर के अंदर ही सुनिश्चित की जायेगी ।
टीप- शासकीय भूमि अथवा मार्ग पर एवं परिसर के बाहर पार्किंग गतिविधि स्वीकार्य नहीं होगी ।
6.5.13 शीतकेन्द्र / वेयर हाउस / गोदाम / अन्य भण्डारण केन्द्र के लिये मापदण्ड
उपरोक्त गतिविधियों के लिए निम्न नियमन लागू रहेंगे ।
भूखण्ड का न्यूनतम क्षेत्रफल - 1000 वर्गमीटर
अधिकतम तल क्षेत्र का अनुपात- 1:0.40 7125
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अगस्त 2023
भाग 1 ]
धिकतम निर्मित क्षेत्र - 40 प्रतिशत
भूखण्ड के सामने मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई- 12.0 मीटर
सीमांत खुला क्षेत्र -6.0 मीटर
6.5.14 छविगृहों के लिए मापदण्ड म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 53 (3) के प्रावधान लागू होंगे ।
6.5.15 मल्टीप्लेक्स
मल्टीप्लेक्स हेतु म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 95 के प्रावधान लागू होंगे । मल्टीप्लेक्स आवासीय , वाणिज्यिक, औद्योगिक एवं मिश्रित भूमि उपयोग में मान्य होंगे एवं फर्शी क्षेत्रानुपात उस भू- उपयोग के अनुरूप होगा, जिसमें उक्त गतिविधि मान्य की गई हो ।
6.5.16 उद्यान
1. समस्त प्रकार के आमोद-प्रमोद क्षेत्र अंतर्गत प्रस्तावित उद्यान में 05 प्रतिशत आनुषांगिक गतिविधियां स्वीकार्य होगी ।
2. स्टेडियम के निर्माण हेतु मापदण्ड खेल विभाग के अनुसार होंगे ।
6.5.17 सामुदायिक सुविधाएं तथा अन्य उपखण्डीय आवश्यकताओं के मापदंड
शैक्षणिक स्वास्थ्य, संचार तथा सांस्कृतिक सुविधाओं के लिए अपेक्षित न्यूनतम भूमि का आकार प्रशासकीय विभाग या किसी नियामक प्राधिकारी या भूखण्ड का न्यूनतम आकार विहित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा विहित किए गए अनुसार होगा ।
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तथा निम्न आय समूह गृह निर्माण के लिए अत्यावश्यक सुख सुविधाओं की आवश्यकतायें म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 19 के परिशिष्ट-ञ में दिए गए अनुसार होगी ।
विकास योजना तैयार करते समय विभिन्न परिक्षेत्रों में स्वीकार्य फर्शी क्षेत्र अनुपात को उस क्षेत्र में प्रस्तावित धनत्व को दृष्टिगत रखते हुये निर्धारण किया गया है । अतः घनत्व का निर्धारण अनुज्ञा देते समय अभिन्यास स्तर पर न किया जावे ।
उस भूमि के लिए जिसमें कि कोई आवेदक हितबद्ध हो सकता हो विकास रेखांक अथवा परिक्षेत्रीय रेखांक के प्रस्ताव प्राप्त करने के लिए प्राधिकारी को म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 49 की परिशिष्ट- छः में विहित प्रारूप में आवेदन किया जा सकता है ।
6.6 संवेदनशील क्षेत्रों हेतु नियमन
संवेदनशील क्षेत्र में विकास की गतिविधियाँ निम्नानुसार प्रावधानित हैं :-
1. नदी के दोनों ओर 100.00 मीटर तथा नाले के दोनों ओर 9.00 मीटर क्षेत्र खुला रखा जावेगा एवं उसमें सामाजिक वानिकी एवं वृक्षारोपण किया जावेगा ।
7126
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अगस्त 2023
[भाग 1
2. तालाबों के किनारे न्यूनतम 30.00 मीटर दूरी तक का क्षेत्र खुला रख जावेगा । इस सीमा के अंतर्गत आने वाली संरचना में किसी प्रकार का बदलाव या नव निर्माण की अनुज्ञा नहीं दी जावेगी ।
3. नाले, शाखा नहर एवं अन्य जल स्त्रोतों के किनारे छोड़ा जाने वाला कम- से- कम क्षेत्र मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम , 2012 के नियमों के अनुसार होगा ।
4. नहर की स्थिति सिंचाई विभाग द्वारा अधिग्रहण की गई भूमियों में कम से कम 4.50-4.50 मीटर दोनों ओर का क्षेत्र खुला रखा जाएगा ।
5. प्रदूषित जल / मल किसी भी स्थिति में नदी में प्रवाहित नहीं किया जावेगा ।
6. जलाशय /जल स्त्रोतों के किनारे के क्षेत्रों में भवनों के व्यक्तिगत सेप्टिक टैंक को सीवेज लाईन, जब उसका निर्माण हो जाए से जोड़ना होगा ।
7. निवेश क्षेत्र में आने वाले निर्मित भवनों के आच्छादित क्षेत्र में या एफ ०ए०आर० में पूर्व की स्वीकृति के अतिरिक्त वृद्धि स्वीकार्य नहीं होगी ।
8. नदियों की सुरक्षा एवं जल गुणवत्ता के सुधार एवं संरक्षण हेतु किये जाने वाले कार्य स्वीकार्य होंगे ।
9. नियंत्रित क्षेत्र में वृक्षारोपण एवं बैठक की व्यवस्था स्वीकार्य की जा सकती है ।
10. प्रतिबंधित क्षेत्र में ऐतिहासिक एवं विरासत महत्व के स्मारकों को सुरक्षित रखा जायेगा । इन स्मारकों के रख- रखाव को प्रोत्साहित किया जावेगा ।
11. नगरीय विरासत वाले क्षेत्रों में सक्षम प्राधिकारी द्वारा विरासत महत्व के स्मारकों के संरक्षण एवं सुधार को दृष्टिगत रखते हुये एवं स्थल का अध्ययन कर विकास अनुमतियाँ दी जा सकेंगी ।
12. नियंत्रित क्षेत्र में सक्षम प्राधिकारी की अनुमति से पर्यटकों के परोक्ष मनोरंजन , आमोद - प्रमोद को प्रोत्साहन या दर्शनीय स्थलों के विस्तार एवं अन्य कार्य स्वीकार्य होंगे ।
13. नियंत्रित क्षेत्र में आने वाले निर्मित भवनों में आच्छादित क्षेत्र या फर्शी क्षेत्रानुपात में वृद्धि स्वीकार्य नहीं होगी ।
14. संवदेनशील क्षेत्रों में निम्न श्रेणी के रख - रखाव के विस्तार संबंधी कार्य स्वीकार्य होंगे ।
1. ऐतिहासिक महत्व के क्षेत्र:-
नागरिक एवं सांस्कृतिक महत्व के भवन ।
प्राचीन वास्तुकला भवन यदि निजी अधिपत्य में हो , तो भी ।
समय - समय पर उत्खनित / खोजे गए विरासतीय भवन ।
2. नागरिक एवं सांस्कृतिक महत्व के भवन
3. प्राचीन वास्तुकला भवन यदि निजी आधिपत्य में हो तो भी समय - समय पर उत्खनित / खोजे गये विरासतीय भवन ।
7127
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अगस्त 2023
भाग 1 ]
उपयोग परिसर में स्वीकृत/ स्वीकार्य गतिविधियां
6.7
उपयोग परिसर में स्वीकृत गविविधियां
सारणी 6-सा-9
क्र. उपयोग
स्वीकृत उपयोग परिसर
3
2
1
1 आवासीय आवासीय भूखण्डीय विकास , अपार्टमेंट हाउसिंग / फ्लेटस , अतिथि गृह / रेस्ट हाउस, स्वयं का आवास , रात्रि विश्राम गृह, धर्मशाला मैरिज हाल / बारात घर / मांगलिक भवन / कल्याण मंडपम, कम्यूनिटी हॉल , मेरिज गार्डन , बाल सुधार गृह / कामकाजी महिला छात्रावास, होस्टल / लॉजिंग एवं बोर्डिंग , वृद्धाश्रम , सुविधाजनक दुकानें, स्थानीय दुकानें, साप्ताहिक हाट बाजार, क्लिनिक/डिस्पेंसरी , प्रसूती गृह, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, नर्सिंग होम, पालतू पशुक्लिनिक / औषधालय, खेल का मैदान / नेवरहुड पार्क, झूलाघर / डे- केयर सेंटर, क्लिनिकल प्रयोगशाला, खुला रंग मंच, सांस्कृतिक एवं सूचना केन्द्र, अनाथालय , योग केन्द्र , ध्यान अध्यात्मिक केन्द्र, सिनेमा हाल, होटल , ईंधन भराव एवं भराव- सह- सेवा केन्द्र, सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग , सामान्य चिकित्सालय , विशिष्ट चिकित्सालय , शैक्षणिक महाविद्यालय / संस्थान, समस्त विद्यालय , कोचिंग सेंटर, कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र, शारीरिक प्रशिक्षण केन्द्र, नर्सिंग एवं पैरामेडिकल संस्थान, अनुसंधान एवं विकास केन्द्र, संगीत / नृत्य / नाटिका प्रशिक्षण केन्द्र, स्थानीय संस्थायें / अर्धशासकीय /शासकीय कार्यालय / सुविधायें, कन्वेंशन सेंटर , बस स्टॉप , सामाजिक कल्याण केन्द्र, जल / वेस्ट वाटर शोधन उपचार संयंत्र, गृह, मनोरंजन क्लब , खेल मैदान / स्टेडियम , लाइब्रेरी, म्यूजियम , स्टाफ क्वार्टर, बैंक / ए.टी.एम. , रेस्टारेंट , तरणताल , कम्प्यूटर सेंटर, मल्टीप्लेक्स मॉल , पिकअप स्टेशन , बैटरी चार्जिंग स्टेशन , फिटनिस क्लब ।
2 मिश्रित
आवासीय, वाणिज्यिक, सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक भूमि उपयोग में समस्त स्वीकृत उपयोग परिसर स्वीकार्य होंगे ।
3 वाणिज्यिक
(अ) सामान्य वाणिज्यिक
आवासीय में स्वीकार्य समस्त गतिविधियां (आवासीय भू-खण्डीय विकास को छोडकर) सिनेमा हाल, होटल, ईंधन भराव एवं भराव- सह- सेवा केन्द्र, प्रिटिंग प्रेस , निजी व्यवसाय कॉर्पोरेट कार्यालय , ऑटो पार्टस एवं ऑटो सर्विस स्टेशन / मोटर गैरेज / मैकेनिक दुकाने एवं वर्कशॉप, सूचना प्रौद्योगिकी, कोचिंग सेंटर, कम्प्यूटर प्रशिक्षण सेंटर, दूरसंचार केन्द्र, ट्रांसमिशन टॉवर, वायर लेस स्टेशन , रेडियो एवं टेलीविजन स्टेशन, वेदशाला एवं मौसम कार्यालय , अग्निशमन केन्द्र, दूरभाष केन्द्र, पोस्ट ऑफिस, दूर- संचार टावर एवं स्टेशन, पुलिस स्टेशन, पुलिस पोस्ट, माल , मल्टीप्लेक्स , शोरूम, फिटनेस क्लब , ओपन मॉल, [भाग 1 7128
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अगस्त 2023
क्र. उपयोग
स्वीकृत उपयोग परिसर
2
3
1
(ब) वर्गीकृत वाणिज्यिक
सामान्य वाणिज्यिक में स्वीकार्य गतिविधियां, थोक व्यापार एवं लॉजिस्टिक हब, कबाडी बाजार , लोहा मण्डी, भवन निर्माण सामग्री ।
4 औद्योगिक औद्योगिक भूखण्डीय विकास , अतिथि गृह / रेस्ट हाउस, होस्टल / लॉजिंग एवं बोर्डिंग , सुविधाजनक दुकानें, स्थानीय दुकानें, क्लिनिक / डिस्पेंसरी , प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, नर्सिंग होम , खेल मैदान, बालगृह, दिन देखभाल केन्द्र , धार्मिक परिसर, क्लिनीकल प्रयोगशाला, सिनेमा हाल , होटल, ईंधन भराव एवं भराव- सह- सेवा केन्द्र , शीत संग्रहागार एवं दुग्ध द्रुतशीतजन संयंत्र , जंकयार्ड, पेट्रोलियम उत्पाद डिपो , गैस गोडाउन, प्रिटिंग प्रेस , ऑटो सर्विस स्टेशन / मोटर गैरेज एवं वर्कशॉप , सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग , डेरी प्लांट , स्लाटर हाउस , फेलैटेड फैक्टरी , स्टोरेज / गोदाम (अज्वलनशील, ज्वलनशील , डीजल स्टोरेज) , एक्सटेंसिव-विशिष्ट एक्सट्रेक्टिव उद्योग, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, अनुसंधान एवं विकास केन्द्र, स्थानीय संस्थायें/ अर्धशासकीय / शासकीय कार्यालय , दूर- संचार केन्द्र, ट्रांसमिशन टॉवर, वायर लेस स्टेशन , अग्नि शमन केन्द्र, दूर संचार , पोस्ट आफिस, दूरभाष केन्द्र पोस्ट ऑफिस , दूर- संचार टावर एवं स्टेशन , पुलिस स्टेशन , पुलिस पोस्ट, बस स्टॉप, सामाजिक कल्याण केन्द्र, जल / वेस्ट वाटर शोधन संयंत्र, लाइब्रेरी , म्यूजियम , स्टाफ क्वार्टर, बैंक / ए.टी. एम. रेस्टोरेंट, बस स्टैण्ड, यातायात नगर, पैकेजिंग युनिट , मल्टीप्लैक्स, बैटरी चार्जिंग स्टेशन ।
5 सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक
अतिथि गृह / रेस्ट हाउस , बालगृह , कामकाजी महिला छात्रावास , होस्टल , लॉजिंग एवं बोर्डिंग , वृद्धाश्रम , सुविधाजनक दुकानें, स्थानीय दुकानें, क्लिनिक / डिस्पेंसरी , प्रसूति गृह, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, नर्सिंग होम , पालतू पशु औषधालय , खेल का मैदान, नेवरहूड पार्क , झूला घर / डे केयर केन्द्र, धार्मिक परिसर,क्लिनीकल प्रयोगशाला, खुला रंग मंच, सांस्कृतिक एवं सूचना केन्द्र, अनाथालय , योग- ध्यान-अध्यात्मिक केन्द्र, ईधन भराव , बैटरी चार्जिंग स्टेशन एवं भराव- सह- सेवा केन्द्र, निजी व्यवसाय एवं कार्पोरेट कार्यालय , सूचना प्रौद्योगिकी, स्टोरेज / गोदाम (अज्वलनशील) , सामान्य चिकित्सालय, विशिष्ट चिकित्सालय , पशु चिकित्सालय , विश्व विद्यालय , शैक्षणिक महाविद्यालय , चिकित्सा / इंजीनियरिंग महाविद्यालय , अन्य व्यवसायिक महाविद्यालय , पॉलीटेक्निक, माध्यमिक विद्यालय , प्राथमिक विद्यालय / नर्सरी , प्ले स्कूल , कोचिंग सेंटर, कम्प्यूटर प्रशिक्षण सेंटर , शारीरिक प्रशिक्षण केन्द्र, नर्सिंग एवं पैरामेडिकल संस्थान, विकलांग बच्चों के लिए विद्यालय, (अ- मानसिक विकलांगता, ब - शारीरिक विकलांगता), समन्वित आवासीय विद्यालय , औद्योगिक 7129
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अगस्त 2023
भाग 1 ]
क्र. उपयोग
स्वीकृत उपयोग परिसर
1
3
2
प्रशिक्षण संस्थान व्यवसायिक प्रशिक्षण संस्थान / प्रबंधन संस्थान , अनुसंधान एवं विकास केन्द्र , संगीत / नृत्य नाटिका प्रशिक्षण केन्द्र, स्थानीय संस्थायें / अर्धशासकीय / शासकीय कार्यालय , दूर - संचार केन्द्र , ट्रांसमिशन टॉवर , वायर लेस स्टेशन , रेडियो एवं टेलीविजन स्टेशन , वेदशाला एवं मौसम कार्यालय , गृह, मनोरंजन क्लब , आंतरिक एवं बाह्य स्टेडियम , स्पोर्ट्स काम्पलेक्स , लाइब्रेरी , म्यूजियम , स्टाफ क्वार्टर, बैंक / ए.टी.एम. रेस्टोरेंट, तरणताल , होटल मैनेजमेंट संस्थान, कन्वेंशन सेंटर , सामाजिक कल्याण केन्द्र, सूचना प्रौद्योगिकी' एवं गैर - प्रदूषणकारी उद्योग " ।
6 सार्वजनिक उपयोगितायें एवं सुविधायें
अग्निशमन स्टेशन , दूरभाष केन्द्र , पोस्ट ऑफिस , दूर- संचार टावर / स्टेशन , पुलिस स्टेशन , पुलिस पोस्ट, बस स्टाप, मल / अपशिष्ट उपचार संयंत्र , कब्रिस्तान, श्मशान घाट, विद्युत शव दाह, जल / वेस्ट वाटर शोधन उपचार संयंत्र , रख रखाव कार्यालय, यातायात सुविधाएं , संचार सुविधाएं, अत्यावश्यक सेवाओं संबंधी कार्य ।
7 यातायात एवं परिवहन
रेलवे स्टेशन एवं रेलवे लाईन / रेलवे साइडिंग / यार्ड / आपरेशनल एरिया , बस स्टेण्ड, बस डिपो , ट्रक टर्मिनल नगर , हवाई पट्टी, माल गोदाम, शीतगृह, सर्विस स्टेशन, रिपेयर वर्कशॉप , अनुशांगिक दुकानें, रेस्टोरेन्ट, मोटल , होटल , पेट्रोल पम्प (ईधन भराव एवं भराव - सह - सेवा केन्द्र) , बैटरी चार्जिंग स्टेशन ।
8 आमोद-प्रमोद
(अ)
खेल का मैदान , पार्क , एम्यूजमेंट पार्क, मनोरंजन साईट, क्लब रिसोर्ट , नगर उद्यान / मनोरंजन
घुड़सवारी , जिम्नेजियम मय वोट क्लब , आंतरिक स्टेडियम , स्टेडियम, स्पोर्ट कॉम्पलेक्स, ऑरचर्ड , तरणताल , पिकनिक हट , फ्लाईंग क्लब , फिटनेस क्लब, मेला मैदान, नर्सरी , पक्षी अभ्यारण्य , वनस्पति उद्यान , प्राणी उद्यान, मत्स्यालय, केम्पिंग साईट , वाटर पार्क, वाटर पार्क मय राइडर कियोस्क, रिसोर्ट , पर्यटक / कुटीर , खेल उद्यान, नगरीय उद्यान, क्षेत्रीय उद्यान, संग्रहालय , अन्य विशिष्ट उद्यान , सर्कस सूचना केन्द्र, सार्वजनिक शौचालय , स्टोर, चौकीदार निवास , चौकीदार हट, पम्प हाउस, अत्यावश्यक सार्वजनिक सेवाएं/ सुविधाए, ईधन भराव एवं भराव- सह- सेवा केन्द्र ।
(ब) स्टेडियम / खेल मैदान
स्टेडियम / खेल मैदान , नेबरहुड पार्क , एम्यूजमेंट पार्क , क्लब /रिसोर्ट , घुड़सवारी प्रशिक्षण , जिम्नेजियम , वोट क्लब , आंतरिक स्टेडियम, स्टेडियम , स्पोर्ट कॉम्पलेक्स, ऑरचर्ड , तरणताल, पिकनिक हट, फ्लाईंग , फिटनेस क्लब, मेला स्थल , नर्सरी, खेल उद्यान, नगरीय उद्यान , क्षेत्रीय उद्यान, अन्य विशिष्ट उद्यान , सर्कस , सूचना केन्द्र, सार्वजनिक शौचालय , स्टोर, चौकीदार निवास , पम्प हाउस, चौकीदार हट , अत्यावश्यक सार्वजनिक सेवाएं / सुविधाएं ।
7130
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अगस्त 2023
[भाग 1
उपयोग
क्र.
स्वीकृत उपयोग परिसर
3
2
1
(स) मेला मैदान मेला मैदान, खेल का मैदान, पार्क, एम्युजमेंट पार्क, क्लब , घुड़सवारी, जिम्नेजियम , वोट क्लब , आंतरिक स्टेडियम- अस्थाई प्रकृति के, ऑरचर्ड, तरणताल , पिकनिक हट , फ्लाईंग , फिटनेस क्लब , नर्सरी , पक्षी अभ्यारण्य, वनस्पति उद्यान , प्राणी उद्यान , केम्पिंग साईट , वाटर पार्क , रिसोर्ट, पर्यटक / कुटीर-अस्थाई प्रकृति के, खेल उद्यान, नगरीय उद्यान, क्षेत्रीय उद्यान, सर्कस सूचना केन्द्र, सार्वजनिक शौचालय , स्टोर , पम्प हाउस, चौकीदार निवास, चौकीदार हट , अत्यावश्यक सार्वजनिक सेवाएं / सुविधाएं, कन्वेन्शन सेंटर ।
(द) हरित क्षेत्र / वृक्षारोपण
पर्यावरण वानिकी, खेल का मैदान नेबरहुड पार्क, एम्युजमेंट पार्क, घुड़सवारी, वोट क्लब , ऑरचर्ड, फ्लाईंग , तरणताल , पिकनिक हट , मेला मैदान , नर्सरी, पक्षी अभ्यारण्य , वनस्पति उद्यान , प्राणी उद्यान , मत्स्यालय , केम्पिंग साईट अस्थाई प्रकृति की, वाटर पार्क, पर्यटक / कुटीर अस्थाई प्रकृति की, खेल उद्यान, नगरीय उद्यान, क्षेत्रीय उद्यान, सर्कस , सूचना केन्द्र, सार्वजनिक शौचालय , स्टोर, पम्प हाउस , चौकीदार निवास , चौकीदार हट, अत्यावश्यक सार्वजनिक सेवाएं / सुविधाएं ।
9 वन
वन विभाग के प्रावधानानुसार
कृषि
10
ऐसे समस्त स्वीकृत उपयोग जो "कृषि" शब्द की परिभाषा में म.प्र . नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 में वर्णित है । श्मशान घाट / कब्रिस्तान , जल-मल शोधन केन्द्र , ईंट भट्टे दुग्ध डेयरी, तेल डिपो , फार्म हाउस, वेयर हाऊस , विस्फोटक सामग्री संग्रहण , शासकीय / अर्ध- शासकीय / पंजीकृत संस्थाओं का कार्यालय एवं उनके द्वारा प्रायोजित विशिष्ट स्वास्थ्य/ शैक्षणिक / संचार गतिविधियाँ , मैरिज गार्डन , ईंधन भराव , बैटरी चार्जिंग स्टेशन एवं भराव- सह- सेवा केन्द्र, पुलिस स्टेशन , पुलिस पोस्ट, बस स्टॉप , सामाजिक कल्याण केन्द्र, जल / वेस्ट वाटर शोधन उपचार संयंत्र , नर्सरी, लाइब्रेरी , सेवाओं / सुविधाओं संबंधी अत्यावश्यक स्टाफ क्वार्टर, बैंक / ए.टी.एम. , भवन सामग्री यार्ड, टिम्बर यार्ड, मैरिज गार्डन , शीत संग्रहागार, दुग्ध शीतजन संयंत्र, जंकयार्ड, पेट्रोलियम उत्पाद डिपो, गैस गोडाउन, डेरी प्लांट , (अज्वलनशील, ज्वलनशील, डीजल स्टोरेज) , एक्सटेंसिव विशिष्ट / एक्सट्रेक्टिव उद्योग, दूरभाष केन्द्र, पोस्ट ऑफिस, मल / अपशिष्ट उपचार संयंत्र, ट्रेंचिंग ग्राउण्ड, कब्रिस्तान , श्मशान घाट, विद्युत शव दाह, समस्त खेल गतिविधियां / लॉजिस्टिक हब, सूचना प्रौद्योगिकी एवं गैर- प्रदूषणकारी उद्योग , कृषि पर्यटन सुविधाऐं, समस्त प्रकार के भण्डारण, बस स्टैण्ड, यातायात नगर, हाट / साप्ताहिक बाजार , जेल, शूटिंग रेंज , शासकीय परियोजना से विस्थापित होने वाले परिवारों का पुर्नवास , सौर ऊर्जा संयंत्र , ढाबा , मण्डी, हवाई पट्टी, पशु एवं घास बाजार, पशु वध गृह, कांजी हाउस ।
7131
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अगस्त 2023
भाग 1 ]
क्र. उपयोग
स्वीकृत उपयोग परिसर
1
2
3
ब) ग्राम आबादी विस्तार
ऐसे समस्त स्वीकृत उपयोग जो "कृषि" शब्द की परिभाषा में म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 में वर्णित है । ईंट भट्टे दुग्ध डेयरी, फार्म हाउस, समस्त स्वास्थ्य सुविधाएँ (संक्रामक रोगों के अतिरिक्त),क्लिनिक / डिस्पेंसरी, प्रसूती गृह, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, नर्सिंग होम, पालतू पशु चिकित्सालय /औषधालय , रात्रि विश्राम गृह, धर्मशाला, मैरिज हाल / बारात घर/ मांगलिक भवन / कल्याण मंडपम , कम्यूनिटी हाल , मैरिज गार्डन, ऑटो सर्विस स्टेशन / मोटर गैरेज एवं वर्कशाप, वाहन शोरूम , होस्टल / लॉजिंग बोर्डिंग , वृद्धाश्रम, अनाथालय, योग केन्द्र, ध्यान आध्यात्मिक केन्द्र , ईंधन भराव एवं भराव- सह- सेवा केन्द्र , कोचिंग सेंटर, कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र , सामाजिक कल्याण केन्द, माध्यमिक विद्यालय , प्राथमिक विद्यालय / नर्सरी , प्ले स्कूल, कोचिंग सेंटर , कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र, शारीरिक प्रशिक्षण केन्द्र, नर्सिंग एवं पैरामेडिकल संस्थान , विकलांग बच्चों के लिए विद्यालय, (अ- मानसिक विकलांगता ब - शारीरिक विकलांगता) , नर्सरी , सेवाओं / सुविधाओं संबंधी अत्यावश्यक स्टाफ क्वार्टर, बैंक / ए.टी.एम. , रेस्टोरेंट, शैक्षणिक संस्थान , समस्त खेल गतिविधियाँ , सार्वजनिक उपयोगितायें एवं सुविधाएँ में स्वीकृत सभी गतिविधियाँ , कम्यूनिटी हाल, बालगृह, सुविधाजनक दुकानें, बस / पिकअप स्टेशन, सूचना प्रौद्योगिकी एवं गैर प्रदूषणकारी उद्योग , कृषि पर्यटन सुविधा एवं समस्त प्रकार के भण्डारण ।
व्याख्याः-
(1 ) 'सूचना प्रौद्योगिकी से तात्पर्य है , मध्यप्रदेश शासन द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के नीति पत्र में वर्णित उद्योग एवं संस्थायें ।
(2) " गैर - प्रदूषणकारी उद्योग से तात्पर्य है, मध्यप्रदेश प्रदूषण निवारण मण्डल द्वारा सफेद श्रेणी में वर्गीकृत उद्योग ।
(3) "" कृषि पर्यटन सुविधा मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 17 (क ) के अनुसार मान्य होगा ।
7132
भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अगस्त 2023
म.प्र.
म.प्र.
म.प्र.
म.प्र.
म.प्र.
म.प्र.
म.प्र.
म.प्र.
भू.वि.नि.अनुसार
भू.वि.नि.अनुसार
भू.वि.नि.अनुसार
भू.वि.नि.अनुसार
भू.वि.नि.अनुसार
भू.वि.नि.अनुसार
म.प्र. भू.वि.नि.अनुसार
म.प्र. भू.वि.नि.अनुसार
म.प्र. भू.वि.नि.अनुसार
भू.वि.नि.अनुसार
भू.वि.नि.अनुसार
सारणी6-सा-10 न्यूनतमवाहन पार्किंग
6.00
9.00
9.00
9.00
6,00
6.00
9.00 9.00
4.50 6.00
साईडस्
4.50
9.00
6.00
9.00
6.00
9.00
6.00
9.00
6.00
9.00
पीछे
न्यूनतमएम.ओ.एस. मीटरमें
24.00
15.00
24.00
15.00
30.00 12.00
12.00
30.00 30.00
30.00
सामने
12.50
12.50 12.50
12.50
12.50
12.50
12.50
आवश्यकता
अनुसार
12.50
12.50
ऊंचाईमीटरमें
एफ.ए.आर.
1:1.0
1:1.0
1:1.0
1:1.0
1:1.0
1:1.0
1:1.0
1:1.0
1:0.05
1:0.15
30
30
5
30
30
10
30
30
30
30
भू-तल अधिकतम कव्हरेज प्रतिशतमें
12.00
12.00 12.00 12.00
12.00
12.00
सामनेस्थितमार्ग कीन्यूनतम चौड़ाईमीटरमें
उपयोगपरिसरोंकेनियोजनमापदण्डएवंअन्यनियंत्रण
अनुसार
यू.जी.सी. मानक18.00
न्यूनतमभूमिया भूखण्डकाक्षेत्रफल हेक्टरमें
भू.वि.नि.अनुसार
भू.वि.नि.अनुसार
भू.वि.नि.अनुसार
भू.वि.नि.अनुसार
0.20
भू.वि.नि.अनुसार म.प्र.
म.प्र.
म.प्र.
म.प्र.
म.प्र.
भूमिका25प्रतिशत
भूमिका15प्रतिशत
भूमिका45प्रतिशत
भूमिका15प्रतिशत
उपयोग/गतिविधि
विश्वविद्यालय
पॉलीटेक्नीक
माध्यमिक/ सेकण्डरीविद्यालय
चिकित्सा/
शैक्षणिकमहाविद्यालय
इंजीनियरिंगमहाविद्यालय अन्यव्यवसायिकमहाविद्यालय
अ-प्रशासकीय
ब-आवासीय
स-खेलएवंसांस्कृतिक
गतिविधि
द-पार्कएवंलैण्डस्केप
(प्राकृतिकभूदृश्यीकरण)
शैक्षणिकगतिविधियां
4
7.
1.वोकेशनलसंस्थान(व्यवसाय संबंधी)
2.
3.
5.
6.
अनु. क्र.
6.8भूउपयोगमेंस्वीकृतस्वीकार्यउपयोगकेनियमन मध्यप्रदेश राजपत्र, दि दिनांक 11 अगस्त 2023
भाग 1 ]
म.प्र.
म.प्र.
7133
म.प्र.
म.प्र.
म.प्र.
न्यूनतमवाहन पार्किंग
भू.वि.नि.अनुसार
भू.वि.नि.अनुसार म.प्र.
म.प्र.
म.प्र.
म.प्र.
म.प्र.
म.प्र.
भू.वि.नि.अनुसार
भू.वि.नि.अनुसार म.प्र.
म.प्र. भू.वि.नि.अनुसार
भू.वि.नि.अनुसार
भू.वि.नि.अनुसार
4.50
7.50
6.00
6.00
भू.वि.नि.अनुसार
भू.वि.नि.अनुसार
भू.वि.नि.अनुसार
भू.वि.नि.अनुसार
भू.वि.नि.अनुसार
म.प्र. भू.वि.नि.अनुसार
म.प्र. भू.वि.नि.अनुसार
भू.वि.नि.अनुसार
7.50
9.00
4.50 6.00
साईडस्
4.50 4.50
7.50
4.50
6.00 4.50
6.00
4.50 4.50 6.00
7.50
6.00
6.00 9.00 6.00
पीछे
न्यूनतमएम.ओ.एस. मीटरमें
12.00
12.00
9.00
12.00
4.50
4.50 4.50
6.00
6.00
4.50 6.00
12.00
24.00 12.00
9.00
सामने
12.50
12.50
12.50
12.50
12.50 12.50
12.50
7.50
12.00
9.00
9.00
9.00
9.00
12.00
12.50
12.50
12.50
12.50
12.50
ऊंचाईमीटरमें
एफ.ए.आर.
1:1.0
1:1.0
1:1,0
1:1.0
1:1.0 12.50
12.50
12.50
1:1.0
1:1.0
1:1.0
30
30
30
30
30
30 30 1:1.0
1:1.0
1:1.0
1:1.0
1:1.0
1:1.0
1:1.0
30
भू-तल अधिकतम कव्हरेज प्रतिशतमें
12.00 12.00 12.00 12.00
30
30
30
30 30
30
30
12.00
12.00 12.00
12.00
सामनेस्थितमार्ग कीन्यूनतम चौड़ाईमीटरमें
न्यूनतमभूमिया भूखण्डकाक्षेत्रफल हेक्टरमें
भू.वि.नि.अनुसार
0.20
0.50
0.40
0.05
0.20
12.00 12.00
12.00 12.00
12.00 12.00
12.00
0.50
म.प्र. भू.वि.नि.अनुसार म.प्र.
उपयोग/गतिविधि
व्यवसायिकप्रशिक्षणसंस्थान 0.20
0.05
0.10
0.10 0.10 0.40
म.प्र. भू.वि.नि.अनुसार
अनुसंधानएवंविकासकेन्द्र
प्राथमिकविद्यालय
विकलांगबच्चोंकेलिए विद्यालय
नर्सरीस्कूल
14. 8.
9.
12.
अनु. क्र.
शारीरिकप्रशिक्षणकेन्द्र
कम्प्यूटरप्रशिक्षणकेन्द्र
संस्थान)
कोचिंगसेंटर
नर्सिंगएवंपैरामेडिकल संस्थान कोचिंगइन्स्टीट्यूट(शिक्षण
22.
18.
15.
11.समन्वितआवासीयविद्यालय
13.व्यवसायिकप्रबंधनसंस्थान
10.प्लेस्कूल
17.
19.
20.
21.औद्योगिकप्रशिक्षणसंस्थान
16.संगीत/नृत्य/ नाट्यप्रशिक्षणकेन्द्र मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अगस्त 2023
[भाग 1
7134
म.प्र.
म.प्र.
म.प्र.
म.प्र.
म.प्र.
म.प्र.
म.प्र.
म.प्र.
म.प्र.
म.प्र.
म.प्र.
न्यूनतमवाहन पार्किंग
भू.वि.नि.अनुसार
भू.वि.नि.अनुसार
भू.वि.नि.अनुसार म.प्र.
भू.वि.नि.अनुसार
म.प्र. भू.वि.नि.अनुसार
भू.वि.नि.अनुसार
भू.वि.नि.अनुसार
भू.वि.नि.अनुसार
भू.वि.नि.अनुसार म.प्र.
भू.वि.नि.अनुसार
भू.वि.नि.अनुसार
भू.वि.नि.अनुसार
भू.वि.नि.अनुसार
भू.वि.नि.अनुसार
4.50
4.50
4.50
4.50
4.50 4.50
6.00
9.00 9.00
6.00 6.00 4.50
6.00
6.00
साईडस्
4.50
4.50
4.50 4.50
4.50
4.50
9.00
6.00
9:00
6.00
4.50
6.00
6.00
6.00
न्यूनतमएम.ओ.एस. मीटरमें पीछे
9.00
9.00
9.00
15.00
9.00 9.00
9.00
18.00 7.50 7.50
15.00
12.00
12.00
12.00
सामने
12.50
12.50
12.50
12.50
12.50 12.50
12.50
12.50
12.50
12.50
12.50
12.50 12.50
12.50
ऊंचाईमीटरमें
एफ.ए.आर.
1:1.0
1:1.0
1:1.25
1:1.25
1:1.25
1:1.0
1:1.0
1:1.25
1:1.0
1:1.0
1:1.50
1:1.25
1:1.50
1:1.25
30
30
30
30 30 30 30
30
30
30 30
30 30 30
भू-तल अधिकतम कव्हरेज प्रतिशतमें
12.00
12.00
12.00
12.00 12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00 12.00
12.00
सामनेस्थितमार्ग कीन्यूनतम चौड़ाईमीटरमें
न्यूनतमभूमिया भूखण्डकाक्षेत्रफल हेक्टरमें
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
भू.वि.नि.अनुसार 0.05
0.40
0.10
0.40
0.40
तकनीकी शिक्षा विभागअनुसार
भू.वि.नि.अनुसार म.प्र.
म.प्र.
उपयोग/गतिविधि
पॉलिक्लिनिक
आई.टी.आई.
प्राथमिकस्वास्थ्यकेन्द्र
चिकित्सालय क्लिनिक/डिस्पेंसरी
सामान्यचिकित्सालय
नर्सिंगहोम
विशिष्ट/सुपरस्पेशियलिटी
अन्यशैक्षणिकसंस्थान
32प्रसूतिगृह
36 क्लीनिकलप्रयोगशाला
34 35
33
31
30
स्वास्थ्यगतिविधियाँ 29
26.
27.किंडरगार्डनस्कूल
25.
28प्रयोगशाला
अनु. क्र.
23.होटलमैनेजमेंटसंस्थान
24.अनुसंधानएवंविकासकेन्द्र 7135
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अगस्त 2023
भाग 1 ]
म.प्र.
म.प्र.
म.प्र.
म.प्र.
म.प्र.
म.प्र.
म.प्र.
म.प्र.
म.प्र.
न्यूनतमवाहन पार्किंग
भू.वि.नि.अनुसार
भू.वि.नि.अनुसार
भू.वि.नि.अनुसार
म.प्र. भू.वि.नि.अनुसार
भू.वि.नि.अनुसार
भू.वि.नि.अनुसार म.प्र.
म.प्र. भू.वि.नि.अनुसार
भू.वि.नि.अनुसार
म.प्र. भू.वि.नि.अनुसार
भू.वि.नि.अनुसार
भू.वि.नि.अनुसार
भू.वि.नि.अनुसार
भू.वि.नि.अनुसार म.प्र.
भू.वि.नि.अनुसार
4.50
4.50
4.50
4.50
4,50
4.50
4.50
4.50
6.00
6.00
6.00
4.50
6.00
4.50
साईडस्
4.50
4.50
4.50
4.50
4.50
4.50
6.00
4.50
6.00
4.50
4.50
4.50
6.00
6.00
न्यूनतमएम.ओ.एस. मीटरमें पीछे
12.00
12.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
6.00
9.00 6.00 9.00
9.00
9.00 9.00
सामने
12.50
12.50
12.50
12.50
12.50
12.50
12.50 12.50 12.50 12.50
12.50
7.50
12.50
12.50
ऊंचाईमीटरमें
एफ.ए.आर.
1:0.50
1:1.50
1:1.25
1:1.25
1:1.50
1:1.25
1:1.25
1:1.25
1:1.25
1:1.25
1:1.25
1:1.25
1:1.25
1:1.25
30
30 30
30
30 30
30
30 30
30
30 30
30 30
भू-तल अधिकतम कव्हरेज प्रतिशतमें
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
सामनेस्थितमार्ग कीन्यूनतम चौड़ाईमीटरमें
न्यूनतमभूमिया भूखण्डकाक्षेत्रफल हेक्टरमें
0.05 0.10 0.10
0.20
0.40
0.10
0.10
0.10
0.10
0.20
0.10
0.10
0.10
0.10
उपयोग/गतिविधि
डायग्नोस्टिकसेन्टर
फिजियोथेरेपीकेन्द्र
अनाथालय
कामकाजीमहिलाछात्रावास
पेथोलॉजीलैब
बालगृह
एक्सरे/ रेडियोलॉजी
पालतूपशुऔषधालय
पालतूपशुक्लिनिक
ब्लडबैंक
बालसुधारगृह
रेडक्रासकेन्द्र
रहवासीगतिविधियाँ
46
41
40
42
44
37 38
43
45
39
49.
47.
50.वृद्धाश्रम
अनु. क्र.
48.झूलाघर/डे- केयरसेंटर 7136
भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अगस्त 2023
म.प्र.
म.प्र.
म.प्र.
न्यूनतमवाहन पार्किंग
म.प्र.
म.प्र. भू.वि.नि.अनुसार
भू.वि.नि.अनुसार
भू.वि.नि.अनुसार म.प्र.
म.प्र. भू.वि.नि.अनुसार
भू.वि.नि.अनुसार
भू.वि.नि.अनुसार म.प्र. भू.वि.नि.अनुसार
भू.वि.नि.अनुसार म.प्र.
भू.वि.नि.अनुसार म.प्र.
भू.वि.नि.अनुसार म.प्र.
4.50
4.50
4.50
6.00
6.00
4.50
भू.वि.नि.अनुसार
भू.वि.नि.अनुसार
भू.वि.नि.अनुसार
म.प्र.
म.प्र.
4.50
अनुसार 6.00
लेआउट साईडस्
4.50
6.00 4.50 6.00
4.50
4.50
पीछे
अनुसार
3.5/3.0
भू.वि.नि.
भू.वि.नि. अनुसार
म.प्र.
म.प्र.
2.5
1.50 4.50
अनुसार 6.00
लेआउट
न्यूनतमएम.ओ.एस. मीटरमें
12.00
6.00
6.00 6.00
9.00
6.00
भू.वि.नि. अनुसार
म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार
म.प्र.
6.00 4.5
4.50
अनुसार 7.50
लेआउट सामने
12.50
12.50
अनुसार
भू.वि.नि. अनुसार
म.प्र.
म.प्र. भू.वि.नि.
12.50 7.50
12.50
12.50 12.50
7.50 12.50 12.50
ऊंचाईमीटरमें
एफ.ए.आर.
1:1.25 12.50
भू.वि.नि.अनुसार
म.प्र. भू.वि.नि.अनुसार
म.प्र.
1:0.75
1:1.50
1:1.25
1:1.25
1:1.25
1:1.25
1:1.25
1:1.25
1:1.25
अनुसार
भू.वि.नि. अनुसार
भू.वि.नि.
म.प्र.
म.प्र.
30
30
30
30
30
30
30
30
30
भू-तल अधिकतम कव्हरेज प्रतिशतमें
12.00
12.00 12.00
12.00
12.00 12.00
30
अनुसार अनुसार
भू.वि.नि.
म.प्र. भू.वि.नि.
म.प्र.
12.00
12.00
12.0
9.00 सामनेस्थितमार्ग कीन्यूनतम चौड़ाईमीटरमें
न्यूनतमभूमिया भूखण्डकाक्षेत्रफल हेक्टरमें
0.40 9.00
म.प्र. भू.वि.नि.अनुसार
म.प्र. भू.वि.नि.अनुसार
भू.वि.नि.अनुसार
भू.वि.नि.अनुसार
0.05
0.01 0.05
0.40
0.05 0.20
0.05
0.05
0.05
भूखण्डीयविकास
उपयोग/गतिविधि
धर्मशाला
सर्किटहाउस
रात्रिविश्रामगृह
म.प्र.
म.प्र.
मल्टीप्लेक्स
व्यवसायिक/स्थानीयदुकान
अपार्टमेन्टहाउसिंग
आवासीयसह
स्वयंकाआवास
ग्रूपहाउसिंग
वाणिज्यिकगतिविधियाँ
64
62
63शापिंगमाल
59
56 57 58
51.
54.होस्टल
55.रेस्टहाउस/ अतिथिगृह
अनु. क्र.
52.लॉजिंगएवंबोर्डिंग
60 61.
7137
मध्यप्रदेश राजपत्र
पत्र, दिनांक 11 अगस्त 2023
भाग 1 ]
म.प्र.
म.प्र.
म.प्र.
म.प्र.
न्यूनतमवाहन पार्किंग
भू.वि.नि.अनुसार म.प्र.
भू.वि.नि.अनुसार
भू.वि.नि.अनुसार म.प्र.
भू.वि.नि.अनुसार म.प्र. भू.वि.नि.अनुसार
भू.वि.नि.अनुसार
म.प्र.
म.प्र.
म.प्र.
म.प्र.
भू.वि.नि.अनुसार
भू.वि.नि.अनुसार
म.प्र. भू.वि.नि.अनुसार
भू.वि.नि.अनुसार
भू.वि.नि.अनुसार
भू.वि.नि.अनुसार
भूमिविकासनियम
अनुसार
4.50
7.50 6.00
4.50
4.50
6.00
6.0
साईडस्
6.00 6.0 4.50
अनुसार
म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार 4.50
भूमि
विकास
नियम
7.50
4.50 6.0
6.00
6.00
4.50
6.00
6.0
6.00
4.50
म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार 4.50
भूमिविकास
नियम
अनुसार
न्यूनतमएम.ओ.एस. मीटरमें पीछे
15.00 12.00
9.00 6.00 9.00 9.00 9.00
सामने
12.00
9.00 9.00
भूमि विकास नियम अनुसार
12.50 12.50
12.50
12.50
9.00 12.50 4.50
ऊंचाईमीटरमें
म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार 7.50
12.50 12.50
12.50
12.50
म.प्र. भू.वि.नि.अनुसार
भूमिविकास नियमअनुसार
एफ.ए.आर.
1:1.50
1:1.50
1:1.50
1:1.75 1:1.50
1:1.50
1:0.75
1:1.25
1:1.25
1:1.25
भू.वि.नि. अनुसार
म.प्र.
भूमिविकास
नियम
अनुसार
33
35
33 30
30
30
30
भू-तल अधिकतम कव्हरेज प्रतिशतमें
30
30
30
25
भू.वि.नि. अनुसार
म.प्र.
भूमिविकास
नियम
अनुसार
12.00 12.00 12.00 12.00 12.00
12.00
12.00 सामनेस्थितमार्ग कीन्यूनतम चौड़ाईमीटरमें
12.00
12.00
12.00
12.00
म.प्र. भू.वि.नि.अनुसार
भूमि विकास नियमअनुसार
न्यूनतमभूमिया भूखण्डकाक्षेत्रफल हेक्टरमें
0.20 0.10
0.20
0.20
0.10
0.05
0.05
0.10 0.20
म.प्र. भू.वि.नि.अनुसार
भूमिविकासनियम अनुसार
उपयोग/गतिविधि
सुविधाजनकदुकानें
व्यवसायिककॉर्पोरेटकार्यालय
साप्ताहिकहाटबाजार
स्टोर्स
सुपरमार्केट/डिपार्टमेंटल
व्यवसाय/ कार्यालय
72सिनेमाहाल
69स्थानीयदुकाने
65
68
70
66कैफेटेरिया
71
67कन्वेनशनसेंटर
अनु. क्र.
74मोटल
73होटल
77
75रेस्टॉरेंट
76ईंधनभरावएवं भराव-सह-सेवाकेन्द्र 7138
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अगस्त 2023
भाग 1
म.प्र.
म.प्र.
म.प्र.
म.प्र.
म.प्र.
म.प्र.
म.प्र.
म.प्र.
न्यूनतमवाहन पार्किंग
भू.वि.नि.अनुसार
भू.वि.नि.अनुसार
भू.वि.नि.अनुसार
भू.वि.नि.अनुसार
भू.वि.नि.अनुसार म.प्र.
भू.वि.नि.अनुसार
भू.वि.नि.अनुसार
म.प्र. भू.वि.नि.अनुसार
भू.वि.नि.अनुसार
म.प्र. भू.वि.नि.अनुसार
म.प्र. भू.वि.नि.अनुसार
भू.वि.नि.अनुसार
म.प्र. भू.वि.नि.अनुसार
4.50
20.00
6.00
6.00
4.50
6.00
4.50
4.50
4.50
6.00
4.50
साईडस्
6.00
अनुसार
म.प्र भू.वि.नि.
4.50
20.00
6.00
4.50
6.00
4.50 4.50 4.50
6.00 6.00
4.50
6.00
पीछे
म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार
न्यूनतमएम.ओ.एस. मीटरमें
7.50
30.00
6.00
12.00
9.00
9.00 9.00
6.00 6.00
9.00
6.00
सामने
6.00
म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार
12.50
12.50
12.50
12.50
12.50 12.50 12.50
12.50
12.50
12.50 12.50
12.50
ऊंचाईमीटरमें
म.प्र. भू.वि.नि.अनुसार
एफ.ए.आर.
1:1.0
1:0.75
1:0.50
1:1.00
1:1.00
1:1.00
1:0.50
1:1,25
1:1.00
1:1.25
1:0.75
1:0.25
अनुसार
म.प्र. भू.वि.नि.
30
25 25
30
30
30
25
30 30
30
25
30
भू-तल अधिकतम कव्हरेज प्रतिशतमें
अनुसार
म.प्र. भू.वि.नि.
12.00
12.00 12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
सामनेस्थितमार्ग कीन्यूनतम चौड़ाईमीटरमें
म.प्र. भू.वि.नि.अनुसार
मानक18.00
न्यूनतमभूमिया भूखण्डकाक्षेत्रफल हेक्टरमें
अनुसार
संबंधित
0.05
0.10
0.10
0.10 0.10
0.10
0.08
0.20
0.05
0.10
0.08
म.प्र. भू.वि.नि.अनुसार
उपयोग/गतिविधि
मांगलिकभवन
जंकयार्ड
ए.टी.एम.
कल्याणमंडपम
बारातघर
सी.जी.गोदाम
स्टोरेजज्वलनशीलपदार्थ डीजलआदि
स्टोरेज/गोदामअज्वलनशील पदार्थ
मैरिजहाल
मेरिजगार्डन
कॉलसेन्टर
ऑटोसर्विसस्टेशन/मोटर गैरेजएवंवर्कशाप
ऑटोमोबाईलशोरूममय सर्विसस्टेशन/वाहनविक्रय
वेयरहाउस/स्टोरेज/एफ.एम.
कार्गोमयबुकिंगमरम्मतएवं फारवर्डिंगएजेन्सीगतिविधियों याबिनाइनसुविधाओंके
79
78
82 83
80
84
86
81
87
90
88
91
85
89
अनु. क्र.
7139
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अगस्त 2023
भाग 1 ]
म.प्र.
म.प्र.
म.प्र.
म.प्र.
म.प्र.
म.प्र.
म.प्र.
म.प्र.
म.प्र.
म.प्र.
न्यूनतमवाहन पार्किंग
भू.वि.नि.अनुसार
भू.वि.नि.अनुसार
भू.वि.नि.अनुसार
भू.वि.नि.अनुसार
भू.वि.नि.अनुसार
भू.वि.नि.अनुसार म.प्र.
म.प्र. भू.वि.नि.अनुसार
भू.वि.नि.अनुसार म.प्र.
भू.वि.नि.अनुसार
भू.वि.नि.अनुसार
भू.वि.नि.अनुसार
भू.वि.नि.अनुसार
भू.वि.नि.अनुसार म.प्र. भू.वि.नि.अनुसार
4.50
12.00 12.00
12.00
6.0 4.50
6.0 20.00
6.00
4.50 9.00 9.00 9.00
साईडस्
12.00 12.00
12.00
6.0
9.00 20.00
4.50
6.0
6.00
4.50
4.50
9.00
9.00
न्यूनतमएम.ओ.एस. मीटरमें पीछे
18.00
18.00
12.00 18.00
12.00
24.00
18.00
7.50 6.00
12.00
7.50
9.00
9.00
सामने
12.50
12.50
12.50
12.50
12.50 12.50
12.50
12.50 7.50 12.50
12.50 12.50
12.50
12.50
ऊंचाईमीटरमें
एफ.ए.आर.
1:1.00
1:1.25
1:1.50
1:0.15
1:1.25
1:1.25
1:1.00
1:1.25
1:1.25
1:1.25
1:1.25
1:1.25 1:1.25
1:1.25
35
10
35
30
35
30
35
30 35
35
30 35
30
35
भू-तल अधिकतम कव्हरेज प्रतिशतमें
12.00
12.00
12.00
18.00
18.00
12.00 18.00
18.00
12.00
18.00
12.00
12.00 12.00
12.00
सामनेस्थितमार्ग कीन्यूनतम चौड़ाईमीटरमें
न्यूनतमभूमिया भूखण्डकाक्षेत्रफल हेक्टरमें
1.00
0.10
1.00
0.10
1.00
0.40
0.20 1.00
0.05
0.40
0.60
0.01 0.05
तौलकांटा
थोकमार्केट
ब्यूटीपार्लर
दवाईमार्केट
स्टेशनरीमार्केट
उपयोग/गतिविधि
सी.एन.जी.केन्द्र
सब्जी/फलमण्डी
लोहामण्डी
केन्द्रकेयाबिनाइन सुविधाओंके प्रिटिंगप्रेस
भवनसामग्रीयार्ड
92
94गैसगोडाउन
103
1C2
97
1C5
95
98 99
104
100सर्विसस्टेशन
101
93पेट्रोलियमउत्पादडिपो
95अनाजमण्डी
अनु. क्र.
7140
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अगस्त 2023
म.प्र.
म.प्र.
[भाग 1
म.प्र
म.प्र.
म.प्र.
म.प्र.
म.प्र.
म.प्र.
म.प्र.
म.प्र.
म.प्र.
म.प्र.
न्यूनतमवाहन पार्किंग
भू.वि.नि.अनुसार
भू.वि.नि.अनुसार म.प्र.
भू.वि.नि.अनुसार
भू.वि.नि.अनुसार
भू.वि.नि.अनुसार
भू.वि.नि.अनुसार
भू.वि.नि.अनुसार
भू.वि.नि.अनुसार
भू.वि.नि.अनुसार
भू.वि.नि.अनुसार
भू.वि.नि.अनुसार
भू.वि.नि.अनुसार
म.प्र. भू.वि.नि.अनुसार
भू.वि.नि.अनुसार
म.प्र. भू.वि.नि.अनुसार
4.50 6.00
6.00
6.00
9.00
6.00
9.00
9.00 9.00 9.00
6.00
9.00 9.00 9.00
साईडस्
6.00
9.00
7.50
9.00 6.00 6.00 6.00
9.00
9.00
9.00
9.00 9.00 9.00
9.00
9.00
पीछे
न्यूनतमएम.ओ.एस. मीटरमें
12.00
12.00 12.00
4.50
12.00 12.00
6.00
12.00 12.00
9.00
12.00
12.00
12.00
12.00 9.00
सामने
12.50
9.00
12.50
12.50
12.50
12.50
12.50 12.50
12.50
12.50
12.50
ऊंचाईमीटरमें
एफ.ए.आर.
1:1.25
1:1.25
1:1.25
1:1.25
1:1.25
1:1.25 12.50 12.25 12.25
12.50
12.50
1:1.00
1:1.25
1:1.25
1:1.50
1:1.25
1:1.25
1:1.25
1:1.25
35 35
35 30 35
35
1:1.25
35 35
35
30
35
30 35
35
35
भू-तल अधिकतम कव्हरेज प्रतिशतमें
12.00 12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00 18.00
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
सामनेस्थितमार्ग कीन्यूनतम चौड़ाईमीटरमें
न्यूनतमभूमिया भूखण्डकाक्षेत्रफल हेक्टरमें
0.40
0.40
0.50
0.20
0.10
0.20 0.10
0.10
0.40
0.40 0.40
0.40
0.20
0.40
मरम्मतबाजार 0.40
बैंक्वेटहॉल
कोलयार्ड
टिम्बरमार्केट
बर्तनबाजार
सर्राफामार्केट
कपड़ामार्केट
क्राकरीमार्केट
ऑटोमोबाईलमार्केट
उपयोग/गतिविधि
फायरवर्कसमार्केट
112
111
109
108
106 107
110
कम्प्यूटरसेंटर
केमिकलबाजार
इन्फार्मलशॉपिंग
ई-चौपाल
एफ.एम.सी.जी.गोडाउन
118
120
119
116 117
114 115
113
अनु. क्र.
7141
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अगस्त 2023
भाग 1 ]
म.प्र
म.प्र.
म.प्र.
म.प्र.
म.प्र.
म.प्र.
म.प्र.
म.प्र.
म.प्र.
न्यूनतमवाहन पार्किंग
भू.वि.नि.अनुसार
भू.वि.नि.अनुसार
भू.वि.नि.अनुसार
भू.वि.नि.अनुसार म.प्र.
भू.वि.नि.अनुसार
भू.वि.नि.अनुसार
भू.वि.नि.अनुसार
म.प्र. भू.वि.नि.अनुसार
भू.वि.नि.अनुसार
म.प्र. भू.वि.नि.अनुसार
भू.वि.नि.अनुसार
म.प्र. भू.वि.नि.अनुसार
भू.वि.नि.अनुसार
भू.वि.नि.अनुसार
म.प्र.
6.00
6.00
6.00
6.00 6.00
6.00
6.00
6.00 6.00
6.00 6.00
6.00
6.00
साईडस्
म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00 6.00
6.00 6.00
6.00
6.00
म.प्र. भू.वि.नि. अन्सार न्यूनतमएम.ओ.एस. मीटरमें पीछे
12.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
सामने
म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार
12.50
12.50
12.50
12.50
12.50
7.50
12.50
12.50 12.50 12.50
12.50
12.50 12.50
ऊंचाईमीटरमें
म.प्र. भू.वि.नि.अनुसार
एफ.ए.आर.
1:0.1
1:1.00
1:1.00
1:1.00
1:1.00
1:1.25
1:1.25
1:0.10
1:1.50
1:1.50
1:1.00
1:1.00
1:1.25
म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार
30 10
30
30
35
30
3
30
30
35
30
30
आवश्यकता अनुसार
भू-तल अधिकतम कव्हरेज प्रतिशतमें
म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00 12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00 12.00
12.00
सामनेस्थितमार्ग कीन्यूनतम चौड़ाईमीटरमें
म.प्र. भू.वि.नि.अनुसार
आवश्यकताअनुसार
न्यूनतमभूमिया भूखण्डकाक्षेत्रफल हेक्टरमें
0.10 0.10 0.10 0.10
0.10
0.20
0.10
0.10
0.20
0.10
0.20
म.प्र. भू.वि.नि.अनुसार
ढाबा
लाइब्रेरी
सांस्कृतिक/
नाट्यगृह
सायबरकेफे
अध्यात्मिककेन्द्र
कम्प्यूनिटीहॉल
सूचनाकेन्द्र
योगकेन्द्र
मीटमार्केट
खुलारंगमंच
धार्मिकपरिसर
उपयोग/गतिविधि
सामाजिककल्याणकेन्द्र
रेल/एयरटिकिटघर
कॉन्फ्रेन्सहॉल/प्रदर्शनीकेन्द्र0.20
सांस्कृतिकगतिविधियाँ
125
122
127
129
123
126
132
131
133
127
128
130
121
124
अनु. क्र.
7142
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अगस्त 2023
[भाग 1
म.प्र.
न्यूनतमवाहन पार्किंग
भू.वि.नि.अनुसार
म.प्र. भू.वि.नि.अनुसार
म.प्र. भू.वि.नि.अनुसार
म.प्र. भू.वि.नि.अनुसार
म.प्र. भू.वि.नि.अनुसार
भू.वि.नि.अनुसार म.प्र.
म.प्र. भू.वि.नि.अनुसार
म.प्र. भू.वि.नि.अनुसार
4.50 4.50 4.50
9.00
9.00
6.00 9.00
आवश्यकता अनुसार
साईडस्
4.50 4.50 4.50
9.00
9.00
6.00 9.00
आवश्यकता अनुसार
न्यूनतमएम.ओ.एस. मीटरमें पीछे
7.50
7.50
7.50
15.00
12.00
15.00
12.00
आवश्यकता अनुसार
सामने
12.50
12.50
12.50
12.50 12.50
आवश्यकता अनुसार आवश्यकता अनुसार आवश्यकता अनुसार
ऊंचाईमीटरमें
एफ.ए.आर.
1:1.25
1:0.10
1:0.10
1:1.00
1:1.25
1:0.25
1:1.25
30
10
30 30
20
20
20
भू-तल अधिकतम कव्हरेज प्रतिशतमें
12.00 12.00 12.00
12.00
18.00
18.00
सामनेस्थितमार्ग कीन्यूनतम चौड़ाईमीटरमें
खेल/पार्ककी आवश्यकतानुसार
2.0
न्यूनतमभूमिया भूखण्डकाक्षेत्रफल हेक्टरमें
0.05
0.05 0.05
0.20
भारतीयखेलप्राधि.18.00
केमानकअनुसार
खेल/पार्क की आवश्यकतानुसार
गोल्फकोर्स
क्लब/रिसोर्ट
क्रेच/झुलाघर
उपयोग/गतिविधि
स्वयंसेवीसंस्थान
घुड़सवारीप्रशिक्षणस्कूल2.00
आर्ट/गैलेरीसंग्रहालय
एम्यूजमेंटपार्क/मयराईड्स,
कियोस्क,संधारणकार्यालय, डांसफ्लोरसहितयाबिना इनसुविधाओंके
134 135
138
139
140
136
141
अनु. क्र.
137खेलकामैदान/नेबरहूडपार्क
खेल/मनोरंजनगतिविधियां मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अगस्त 2023
भाग 1 ]
7143
म.प्र.
न्यूनतमवाहन पार्किंग म.प्र. भू.वि.नि.अनुसार
म.प्र. भू.वि.नि.अनुसार
म.प्र. भू.वि.नि.अनुसार
म.प्र. भू.वि.नि.अनुसार
म.प्र. भू.वि.नि.अनुसार
म.प्र. भू.वि.नि.अनुसार
म.प्र. भू.वि.नि.अनुसार
म.प्र. भू.वि.नि.अनुसार
म.प्र. भू.वि.नि.अनुसार
भू.वि.नि.अनुसार
6.00
9.00
साईडस्
6.00 6.00
6.00
6.00
6.00 6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
9.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00 न्यूनतमएम.ओ.एस. मीटरमें पीछे
12.00
9.00
12.00
12.00 12.00
सामने
12.00
9.00
9.00
9.00 9.00
12.50
12.50
12.50 12.50
12.50
आवश्यकतानुसार
7.00
12.50
7.50
7.50
ऊंचाईमीटरमें
एफ.ए.आर.
1:0.25
1:0.00
1:0.75
1:0.00
1:0.25
1:0.10
1:0.00
1:0.00
1:0.25
1:1.25
30
15
25
30
30
20
25
30
25
33
भू-तल अधिकतम कव्हरेज प्रतिशतमें
12.00
18.00
सामनेस्थितमार्ग कीन्यूनतम चौड़ाईमीटरमें
12.00
12.00
18.00
12.00
12.00
12.00
12.00
18.00
न्यूनतमभूमिया भूखण्डकाक्षेत्रफल हेक्टरमें
0.20
0.10 0.20
0.10
खेल की आवश्यकतानुसार
0.10
0.20
खेल
की
आवश्यकतानुसार
खेल
की
आवश्यकतानुसार
भारतीयखेलप्राधि. केमानकअनुसार
तरणताल
आरचर्ड
स्टेडियम
बोटक्लब
पिकनिकहट
फ्लाइंगक्लब
फिटनेसक्लब
उपयोग/गतिविधि
आंतरिकस्टेडियम
स्पोर्टसकाम्पलेक्स
जिम्नेजियममयपूलगेम, स्नेकसएवंजूसशॉप,योग केन्द्रयाइनसुविधाओंबिना
142
145
143
146
147
148
149
अनु. क्र.
150
152
151 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अगस्त 2023
भाग 1
7144
म.प्र.
म.प्र.
म.प्र.
न्यूनतमवाहन पार्किंग
म.प्र. भू.वि.नि.अनुसार
भू.वि.नि.अनुसार म.प्र.
भू.वि.नि.अनुसार
भू.वि.नि.अनुसार
म.प्र. भू.वि.नि.अनुसार
भू.वि.नि.अनुसार
म.प्र. भू.वि.नि.अनुसार
म.प्र. भू.वि.नि.अनुसार
म.प्र. भू.वि.नि.अनुसार
12.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
6.00 9.00
9.00
साईडस्
9.00
12.00
6.00 9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
न्यूनतमएम.ओ.एस. मीटरमें पीछे
18.00
18.00
18.00
18.00
15.00
18.00
18.00
9.00
30.00
सामने
12.50
12.50
12.50
12.50
12.50
9.00
7.50
आवश्यकता अनुसार
आवश्यकता अनुसार
ऊंचाईमीटरमें
एफ.ए.आर.
1:0.50
1:0.25
1:0.25
1:0.10
1:0.25
1:0.10
1:0.25
1:0.25
1:0.25
20
20
20
20
30
20
20
20
20
भू-तल अधिकतम कव्हरेज प्रतिशतमें
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
18.00
12.00
12.00
12.00
सामनेस्थितमार्ग कीन्यूनतम चौड़ाईमीटरमें
आवश्यकतानुसार
न्यूनतमभूमिया भूखण्डकाक्षेत्रफल हेक्टरमें
1.00
1.00
1.00
1.00
0.10
1.00
1.00
मत्स्यालय
नर्सरी
मेलामैदान
वनस्पतिउद्यान
प्राणीउद्यान
केम्पिंगसाइट
पक्षीअभयारण्य
उपयोग/गतिविधि
रिसार्टपर्यटक/कुटीर1.00
वाटरपार्कमयराईड्स, कियोस्कसंधारणकार्यालय, डांसफ्लोरसहितयाबिना इनसुविधाओंके
शासकीयगतिविधियां
155
159
157
154
156
158
160
153
161
अनु.
मध्यप्रदेश
देश राजपत्र,
दिनांक 11 अगस्त 2023
भाग 1 ]
न्यूनतमवाहन पार्किंग म.प्र. भू.वि.नि.अनुसार
म.प्र. भू.वि.नि.अनुसार
म.प्र. भू.वि.नि.अनुसार
म.प्र. भू.वि.नि.अनुसार
7145
म.प्र. भू.वि.नि.अनुसार
5.00
10.00
10.00
म.प्र. भू.वि.नि.अनुसार
म.प्र. भू.वि.नि.अनुसार
म.प्र. भू.वि.नि.अनुसार
6.00
10.00
साईडस्
5.00
10.00
10.00 10.00 6.00
7.50
6.00
6.00 न्यूनतमएम.ओ.एस. मीटरमें पीछे
10.00
30.00 30.00
6.00
7.50
6.00
12.00
सामने
30.00
12.50
12.50 12.50
12.00
12.00
9.00
12.50
12.50
ऊंचाईमीटरमें
एफ.ए.आर.
1:1.50
1:1.25
1:1.25
1:1.25
12.50
12.50
12.50
1:1.25
35
35
35
35
35 भू-तल अधिकतम कव्हरेज प्रतिशतमें
12.00
सामनेस्थितमार्ग कीन्यूनतम चौड़ाईमीटरमें
1:1.25
1:1.50
1:1.25
35
35
35
12.00
12.00
आवश्यकताअनुसार18.00
आवश्यकताअनुसार18.00
आवश्यकताअनुसार न्यूनतमभूमिया भूखण्डकाक्षेत्रफल हेक्टरमें
0.10
12.00
12.00
12.00
आवश्यकताअनुरूप
0.10
म.प्र. भू.वि.नि.अनुसार
म.प्र. भू.वि.नि.अनुसार
न्यायालय
जेल
पुलिसस्टेशन
उपयोग/गतिविधि
कार्यालय/उपक्रम, अत्यावश्यकस्टाफक्वार्टर सहित,
शासकीय/अर्द्धशासकीय
स्थानीयनिकायकार्यालय
162
164
165
163
अनु. क्र.
166 बैंक
पुलिसपोस्ट
शासकीय/अर्द्धशासकीय कार्यालय/उपक्रम, अत्यावश्यकस्टाफक्वार्टर सहित,
सार्वजनिकसेवाएँसुविधाएं
167
169
168 7146
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अगस्त 2023
[भाग 1
न्यूनतमवाहन पार्किंग
म.प्र. भू.वि.नि.अनुसार
म.प्र. भू.वि.नि.अनुसार
म.प्र भू.वि.नि.अनुसार
म.प्र. भू.वि.नि.अनुसार
म.प्र. भू.वि.नि.अनुसार
म.प्र. भू.वि.नि.अनुसार
म.प्र. भू.वि.नि.अनुसार
म.प्र. भू.वि.नि.अनुसार
म.प्र. भू.वि.नि.अनुसार
9.00
6.00
9.00
6.00
6.00 9.00
6.00
9.00
आवश्यकता अनुसार
साईडस्
6.00
9.00
6.00
6.00 9.00
9.00
6.00
9.00
आवश्यकता अनुसार
पीछे
न्यूनतमएम.ओ.एस. मीटरमें
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00 आवश्यकता अनुसार
9.00
सामने
12.50
12.50
12.50
12.50
आवश्यकता अनुसार
12.50
12.50 12.50
आवश्यकता अनुसार
ऊंचाईमीटरमें
आवश्यकता अनुसार
एफ.ए.आर.
1:1.25
1:0.25
1:1.25
1:0.25
1:0.25
1:1.25
1:1.25
1:1.25
35
35
25
35
35
25
25
35
आवश्यकता अनुसार
भू-तल अधिकतम कव्हरेज प्रतिशतमें
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00 12.00
सामनेस्थितमार्ग कीन्यूनतम चौड़ाईमीटरमें
आवश्यकताअनुसार
आवश्यकताअनुसार12.00
आवश्यकताअनुसार
आवश्यकताअनुसार12.00
आवश्यकताअनुसार
आवश्यकताअनुसार
न्यूनतमभूमिया भूखण्डकाक्षेत्रफल हेक्टरमें
0.40
0.10
म.प्र. भू.वि.नि.अनुसार
वैद्यशाला
रेडियोस्टेशन
पोस्टऑफिस
उपयोग/गतिविधि
दूरसंचारकेन्द्र
दूरसंचारटावर/स्टेशन
कम्बाईन्डट्रिटमेंटप्लान्ट
जलशोधनसंयंत्र
ट्रांसमिशनटावर/वायरलेस स्टेशन
वेस्टवाटरशोधनउपचार संयंत्र
176
178
175
177
170
172
174
173
171
अनु. क्र.
7147
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अगस्त 2023
भाग 1 ]
न्यूनतमवाहन पार्किंग
म.प्र. भू.वि.नि.अनुसार
म.प्र. भू.वि.नि.अनुसार
म.प्र. भू.वि.नि.अनुसार
म.प्र. भू.वि.नि.अनुसार
म.प्र. भू.वि.नि.अनुसार
म.प्र. भू.वि.नि.अनुसार
म.प्र. भू.वि.नि.अनुसार
म.प्र. भू.वि.नि.अनुसार
म.प्र. भू.वि.नि.अनुसार
म.प्र. भू.वि.नि.अनुसार
6.00
6.00
12.00 6.00
9.00
9.00
9.00
9.00
6.00
9.00
साईडस्
12.00
9.00
6.00
9.00
6.00
6.00
9.00
9.00
6.00
9.00
न्यूनतमएम.ओ.एस. मीटरमें पीछे
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
24.00
सामने
12.50
12.50
12.50
12.50
9.00 12.50
आवश्यकता अनुसार
आवश्यकता अनुसार
आवश्यकता अनुसार
आवश्यकता अनुसार
ऊंचाईमीटरमें
एफ.ए.आर.
आवश्यकता अनुसार
आवश्यकता अनुसार
आवश्यकता अनुसार
1:0.25
1:1.25
1:0.50
1:0.25
1:1.25
1:1.25
1:1.25
35
35
30
35
20
35
35
आवश्यकता अनुसार
आवश्यकता अनुसार आवश्यकता अनुसार
भू-तल अधिकतम कव्हरेज प्रतिशतमें
18.00
12.00
12.00
सामनेस्थितमार्ग कीन्यूनतम चौड़ाईमीटरमें
आवश्यकताअनुसार12.00
आवश्यकताअनुसार12.00
आवश्यकताअनुसार18.00
आवश्यकताअनुसार12.00
आवश्यकताअनुसार
आवश्यकताअनुसार18.00
आवश्यकताअनुसार12.00
आवश्यकताअनुसार12.00
न्यूनतमभूमिया भूखण्डकाक्षेत्रफल हेक्टरमें
0.20
0.40
गौशाला
दूरभाषकेन्द्र
टेलीविजनस्टेशन
अग्निशमनकेन्द्र
मौसमकार्यालय
दूरसंचारटावर
विन्डमिल्स/फार्म
उपयोग/गतिविधि
विद्युतसबस्टेशन
उपग्रहट्रेकिंगस्टेशन
179
180
182
184
183शमशान/कब्रस्तान/सिमीट्री
186
187
181
185
188
अनु. क्र.
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अगस्त 2023
[भाग 1
7148
म.प्र.
म.प्र.
न्यूनतमवाहन पार्किंग
म.प्र. भू.वि.नि.अनुसार
म.प्र. भू.वि.नि.अनुसार
म.प्र. भू.वि.नि.अनुसार
म.प्र. भू.वि.नि.अनुसार
म.प्र. भू.वि.नि.अनुसार
भू.वि.नि.अनुसार
म.प्र. भू.वि.नि.अनुसार
भू.वि.नि.अनुसार
म.प्र. भू.वि.नि.अनुसार
4.50
6.00
6.00
6.00
9.00
6.00
9.00
3.00
6.00
साईडस्
6.00
4.50
6.00
9.00 6.00
6.00
6.00
3.00
9.00
पीछे
न्यूनतमएम.ओ.एस. मीटरमें
9.00
7.50
9.00
12.00
9.00 7.50
9.00 9.00
सामने
4.50
12.50
आवश्यकता अनुसार
आवश्यकता अनुसार
आवश्यकता अनुसार
आवश्यकता अनुसार
आवश्यकता
अनुसार
आवश्यकता अनुसार
आवश्यकता अनुसार
आवश्यकता अनुसार
ऊंचाईमीटरमें
आवश्यकता अनुसार
आवश्यकता अनुसार
आवश्यकता अनुसार
आवश्यकता अनुसार
आवश्यकता अनुसार
आवश्यकता अनुसार
एफ.ए.आर.
आवश्यकता अनुसार
आवश्यकता अनुसार
1:1.25
आवश्यकता
35
आवश्यकता अनुसार
आवश्यकता अनुसार
अनुसार आवश्यकता
आवश्यकता अनुसार
आवश्यकता
अनुसार आवश्यकता
आवश्यकता अनुसार अनुसार
अनुसार
भू-तल अधिकतम कव्हरेज प्रतिशतमें
सामनेस्थितमार्ग कीन्यूनतम चौड़ाईमीटरमें
आवश्यकताअनुसार7.50
आवश्यकताअनुसार7.50
आवश्यकताअनुसार7.50
आवश्यकताअनुसार7.50
आवश्यकताअनुसार12.00
आवश्यकताअनुसार7.50
आवश्यकताअनुसार7.50
आवश्यकताअनुसार18.00
आवश्यकताअनुसार9.00
न्यूनतमभूमिया भूखण्डकाक्षेत्रफल हेक्टरमें
सेप्टिकटैंक
ऑक्सीडेशनपौंड
धोबीघाट
सार्वजनिकमुत्रालय
सार्वजनिकशौचालय
विद्युतशवदाहगृह
घूराएवंकचराघर
उपयोग/गतिविधि
भूमिगतपानीकीटंकी
ओवरहेडपानीकीटंकी
194
196
197
193
195
192
191
190
189
अनु. क्र.
7149
मध्यप्रदेश राजपत्र,
दिनांक 11 अगस्त 2023
भाग 1 ]
न्यूनतमवाहन पार्किंग म.प्र. भू.वि.नि.अनुसार
म.प्र. भू.वि.नि.अनुसार
6.00
6.00 साईडस्
म.प्र. भू.वि.नि.अनुसार
म.प्र. भू.वि.नि.अनुसार
म.प्र. भू.वि.नि.अनुसार
म.प्र. भू.वि.नि.अनुसार
म.प्र. भू.वि.नि.अनुसार
6.00
6.00 6.00
म.प्र.
भू.वि.नि.
अनुसार
6.00
6.00
म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार
6.00
6.00 6.00
म.प्र.
भू.वि.नि.
अनुसार
न्यूनतमएम.ओ.एस. मीटरमें पीछे
12
12
सामने
म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार
12.00
12
9.00
म.प्र.
भू.वि.नि.
अनुसार
12.50
12.50
ऊंचाईमीटरमें
एफ.ए.आर.
म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार
12.50 12.50 12.50
म.प्र. भू.वि.नि.अनुसार
म.प्र. भू.वि.नि.अनुसार
म.प्र.
भू.वि.नि.
अनुसार
1:1.00
1:1.00
40
35
म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार
1:1.50
1:1.00
1:1.00
35
35
35
म.प्र.
भू.वि.नि.
अनुसार
भू-तल अधिकतम कव्हरेज प्रतिशतमें
12.00
12.00 सामनेस्थितमार्ग कीन्यूनतम चौड़ाईमीटरमें
न्यूनतमभूमिया भूखण्डकाक्षेत्रफल हेक्टरमें
0.20
0.20
डेयरीप्लांट
उपयोग/गतिविधि
औद्योगिकसुविधायेंएग्रोस्तर उद्योग
199
198
अनु. क्र.
म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार
12.00
12.00
12.00
म.प्र. भू.वि.नि.अनुसार
म.प्र. भू.वि.नि.अनुसार
0.10
0.20 0.20
म.प्र. भू.वि.नि.अनुसार
म.प्र. भू.वि.नि.अनुसार
स्लाटरहाउस
डेरीप्लांट
फेलेटेडफैक्ट्री
औद्योगिकभूखण्डीयविकास
सूचनाप्रौद्योगिकीउद्योग
200
202
203
201
204 7150
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अगस्त 2023
[भाग 1
न्यूनतमवाहन पार्किंग
म.प्र. भू.वि.नि.अनुसार
म.प्र. भू.वि.नि.अनुसार
म.प्र. भू.वि.नि.अनुसार
म.प्र. भू.वि.नि.अनुसार
म.प्र. भू.वि.नि.अनुसार
म.प्र. भू.वि.नि.अनुसार
म.प्र. भू.वि.नि.अनुसार
म.प्र. भू.वि.नि.अनुसार
म.प्र. भू.वि.नि.अनुसार
6.00
12.00
9.00
9.00
9.00
4.50
9.00
साईडस्
12.00
4.50
6.00
9.00
9.00 9.00
9.00
न्यूनतमएम.ओ.एस. मीटरमें पीछे
12.00
30.00 9.00
12.00
12.00
12.00
10.00
सामने
12.50
12.50
12.50
12.50
12.50
12.50
12.50
आवश्यकता अनुसार
ऊंचाईमीटरमें
आवश्यकता अनुसार
एफ.ए.आर.
1:1.25
1:1.25
1:1.00
1:1.00
1:1.00
1:1.25
1:1.00
30
30
40
40
40
30
35
आवश्यकता अनुसार भू-तल अधिकतम कव्हरेज प्रतिशतमें
12.00
18.00
18.00
12.00
18.00
12.00
12.00
12.00
18.00
सामनेस्थितमार्ग कीन्यूनतम चौड़ाईमीटरमें
आवश्यकतानुसार न्यूनतमभूमिया भूखण्डकाक्षेत्रफल हेक्टरमें
1.50
0.10
1.00
1.00
0.40
1.00
0.10
बसस्टॉप
पिकअपस्टेशन
साफ्टवेयरपार्क
बसटर्मिनल
फूडपार्क
बसस्टेण्ड
उपयोग/गतिविधि
दुग्धशीतजनसंयंत्र
एक्सटेंसिव/ विशिष्टएक्सट्रेटिवउद्योग
गैरप्रदुषणकारीउद्योग
यातायातसुविधायें
210
212
211
208
206
205
207
209
अनु. क्र.
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अगस्त 2023
भाग 1 ]
न्यूनतमवाहन पार्किंग म.प्र. भू.वि.नि.अनुसार
म.प्र. भू.वि.नि.अनुसार
म.प्र. भू.वि.नि.अनुसार
12.00 12.00 6.00
साईडस्
7151
म.प्र. भू.वि.नि.अनुसार
म.प्र. भू.वि.नि.अनुसार
म.प्र. भू.वि.नि.अनुसार
म.प्र. भू.वि.नि.अनुसार
म.प्र. भू.वि.नि.अनुसार
12.00 12.00
10.00
6.00
म.प्र.
भू.वि.नि.
अनुसार
12.00 12.00 6.00 12.00 12.00
6.00
10.00
म.प्र.
भू.वि.नि.
अनुसार
न्यूनतमएम.ओ.एस. मीटरमें पीछे
30.00 9.00
30.00
सामने
30.00
30.00
6.00
30.00
म.प्र.
भू.वि.नि.
अनुसार
12.50
12.50
07.50
ऊंचाईमीटरमें
एफ.ए.आर.
12.50 12.50
12.50
म.प्र. भू.वि.नि.अनुसार
म.प्र.
भू.वि.नि.
अनुसार
1:1.25 1:1.25 1:0.30 1:1.25 1:1.25 1:1.25 30 30 15 30 30 30
म.प्र.
भू.वि.नि.
अनुसार
भू-तल अधिकतम कव्हरेज प्रतिशतमें
30.00 18.00 12.00 सामनेस्थितमार्ग कीन्यूनतम चौड़ाईमीटरमें
न्यूनतमभूमिया भूखण्डकाक्षेत्रफल हेक्टरमें
1.00
4.00
0.10
यातायातनगर
मेकेनिकनगर
उपयोग/गतिविधि
ऑटोस्टेण्ड/टैक्सीस्टेण्ड
213
214
215
अनु. क्र.
18.00
18.00 18.00
30.00
आवश्यकतानुसार9.00
1.00
0.80
म.प्र. भू.वि.नि.अनुसार
कार्गो पार्किंग
मल्टीलेवलपार्किंग
बसडिपो/कर्मशाला
216
218
217
219
220कन्टेनरडिपो/लॉजिस्टीकहॅब2.00 राजपत्र 7152
पत्र, दिनांक 11 अगस्त 2023
मध्यप्रदेश
म.प्र.
न्यूनतमवाहन पार्किंग
भू.वि.नि.अनुसार
म.प्र. भू.वि.नि.अनुसार
म.प्र. भू.वि.नि.अनुसार म.प्र. भू.वि.नि.अनुसार
6.00
10.00
आवश्यकता अनुसार
आवश्यकता अनुसार साईडस्
6.00 10.00
आवश्यकता अनुसार
आवश्यकता अनुसार
न्यूनतमएम.ओ.एस. मीटरमें पीछे
9.00
30.00
आवश्यकता अनुसार सामने
आवश्यकता अनुसार
12.50
7.50
आवश्यकता अनुसार
आवश्यकता अनुसार
ऊंचाईमीटरमें
आवश्यकता अनुसार
आवश्यकता अनुसार
एफ.ए.आर.
1:1.25
1:0.25
15
30
आवश्यकता अनुसार
आवश्यकता अनुसार
भू-तल अधिकतम कव्हरेज प्रतिशतमें
12.00
30.00
सामनेस्थितमार्ग कीन्यूनतम चौड़ाईमीटरमें
आवश्यकताअनुसार18.00
आवश्यकताअनुसार18.00
न्यूनतमभूमिया भूखण्डकाक्षेत्रफल हेक्टरमें
2.00
0.05
हेलीपेड
उपयोग/गतिविधि
धर्मकांटा/वेविंगब्रिज ड्राईपोर्ट/कन्टेनरडिपोमय बुकिंगमरम्मतएवंफारवर्डिंग एजेन्सीगतिविधियोंयाबिना इनसुविधाओंके
रेल्वेस्टेशन
222 223
[भाग 1
म.प्र.
म.प्र. भू.वि.नि.अनुसार
म.प्र. भू.वि.नि.अनुसार
म.प्र. भू.वि.नि.अनुसार
भू.वि.नि.अनुसार
6.00
6.00
6.00
म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार
6.00
6.00
6.00
म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार
9.00
9.00
9.00
म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार
7.50
7.50
7.50
म.प्र. भू.वि.नि.अनुसार
म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार
1:1.00
1:1.00
1:1.00
35
35
35
म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार
12.00
12.00
12.00
म.प्र. भू.वि.नि.अनुसार
0.10
0.10
0.10
म.प्र. भू.वि.नि.अनुसार
डेयरीयुनिट
फॉर्महाउस
पशुपालनकेन्द्र
मुर्गीपालनकेन्द्र
226
228
227
225
गमीणक्षेत्रगतिविधियां
224 221
अनु. क्र.
7153
मध्यप्रदेश राजपत्र,
त्र, दिनांक 11 अगस्त 2023
भाग 1 ]
न्यूनतमवाहन पार्किंग
म.प्र भू.वि.नि.अनुसार
म.प्र. भू.वि.नि.अनुसार
म.प्र. भू.वि.नि.अनुसार
म.प्र. भू.वि.नि.अनुसार
म.प्र. भू.वि.नि.अनुसार
म.प्र. भू.वि.नि.अनुसार
म.प्र. भू.वि.नि.अनुसार
म.प्र. भू.वि.नि.अनुसार
म.प्र. भू.वि.नि.अनुसार
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
साईडस्
म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
पीछे
म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार
न्यूनतमएम.ओ.एस. मीटरमें
9.00
12.00
12.00
9.00
9.00
9.00
9.00
12.00
सामने
म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार
7.50
7.50
7.50
7.50
7.50
7.50
7.50
7.50
ऊंचाईमीटरमें
म.प्र. भू.वि.नि.अनुसार
एफ.ए.आर.
म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार
1:1.00
1:0.15
1:1.00
1:1.00
1:1.00
1:1.00
1:1.00
1:1.00
35
35
35
10
35
35
35
35
म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार
भू-तल अधिकतम कव्हरेज प्रतिशतमें
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00 12.00
सामनेस्थितमार्ग कीन्यूनतम चौड़ाईमीटरमें
म.प्र. भू.वि.नि.अनुसार
न्यूनतमभूमिया भूखण्डकाक्षेत्रफल हेक्टरमें
0.10
0.10
0.10
0.20
0.10
0.10
0.20
म.प्र. भू.वि.नि.अनुसार
आंगनवाड़ी
औषधालय
अनाजगोदाम
उपयोग/गतिविधि
पशुशोधकेन्द्र
भवनसामग्रीयोर्ड
ग्रामीणप्रशिक्षणकेन्द्र
कृषिपर्यटनसुविधा
कृषिउपकरणकर्मशाला0.10
कृषकपरामर्श/सहायता केन्द्र.
236
234
230
232
233
235
237
229
231
अनु. क्र.
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अगस्त 2023
7154
न्यूनतमवाहन पार्किंग
म.प्र. भू.वि.नि.अनुसार
म.प्र. भू.वि.नि.अनुसार
6.00
6.00
साईडस्
6.00
6.00
पीछे
न्यूनतमएम.ओ.एस. मीटरमें
12.00
9.00
सामने
7.50
7.50
ऊंचाईमीटरमें
एफ.ए.आर.
1:0.15
1:1.00
10
35
भू-तल अधिकतम कव्हरेज प्रतिशतमें
12.00
12.00
सामनेस्थितमार्ग कीन्यूनतम चौड़ाईमीटरमें
न्यूनतमभूमिया भूखण्डकाक्षेत्रफल हेक्टरमें
0.10
0.20
चौपाल
उत्सवस्थल
उपयोग/गतिविधि
सक्षमप्राधिकारीद्वाराविहितकियेगयेअनुसारहोगा।
5.ऐसीगतिविधियाँजिनकाएफ.ए.आर.वर्णितनहीहैउनमेंएफ.ए.आर.मूलभू-उपयोगपरिक्षेत्रसारणी6-सा-1केअनुसारमान्यहोंगे।
4.उपरोक्तसारणीमेंवर्णितविभिन्नसुख-सुविधाओंकेलियेअपेक्षितन्यूनतमभूमियाभूखण्डकाक्षेत्रफलकेवलनिर्देषितहै।भूखण्ड कान्यूनतमआकार/क्षेत्रफलप्रशासकीयविभागयाकिसीनियामकप्राधिकारीयाभूखण्डकान्यूनतमआकारविहितकरनेकेलिये
3.12.50सेऊंचेभवनोंहेतुसभीमापदण्डमध्यप्रदेशभूमिविकासनियमकेअनुसारमान्यहोंगे।
2.भूतलअधिकतमकव्हरेजएवंभूखण्डकेअग्रभागहेतुमापदंडयदिम०प्र०भूमिविकासनियम2012सेभिन्नहोतोउसेम०प्र०भूमिविकासनियम 2012केअनुसारमान्यकियाजावेगा।
:-1.सक्षमअधिकारी,उपरोक्तसारणीक्र6-सा-10मेंउल्लेखितगतिविधियोंकेसमतुल्यअन्यगतिविधियोंकीअनुमतिदेसकेगा।
238
239
अनु. क्र.
नोट 7155
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अगस्त 2023
भाग 1 ]
6.9 अन्य सुविधाएँ
देवास निवेश क्षेत्र में भूमि के विकास तथा अन्य उपखण्डीय आवश्यकताओं हेतु विभिन्न प्रकार की सुविधाएँ म.प्र . भूमि विकास नियम 2012 के नियम 49 (1 ) अनुसार मान्य होंगी ।
6.10. ट्रंजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट (TOD )
विगत वर्षों में देवास आधुनिक औद्योगिकी के क्षेत्र में तेजी से विकसित हुआ है । औद्योगिकी में वृद्धि के कारण सरकार को आवासीय और व्यवसायिक उपयोग के लिए बुनियादी ढांचा प्रदान करने और दोनों ही क्षेत्रों के कार्यों का समर्थन करने के लिए सुविधाओं के निर्माण की आवश्यकता है, जैसे स्कूल, कॉलेज मनोरंजन क्षेत्र, सामुदायिक केंद्र आदि । इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए , प्रमुख सडकों और सार्वजनिक परिवहन बुनियादी ढांचे को घनी आबादी वाले क्षेत्रों के आसपास विकसित करने की योजना बनाई गई है, ताकि यात्रा के समय को कम किया जा सके और काम वाली जगह पर चल कर पहुंचने की संस्कृति को प्रोत्साहित किया जा सके यही एक ( TOD ) पारगमन उन्मुख नीति का आधार है जो परिवहन बुनियादी ढांचे और उनके आसपास मौजोद विकास के बीच एक तालमेल बनाता है । नगर की भावी आवश्यकता के अनुसार, प्रमुख यातायात केन्द्र के आसपास के क्षेत्र को लोकल एरिया प्लान बनाते हुए उसे मिश्रित उपयोग तथा अधिक घनत्व वाले क्षेत्र के रूप में ट्रंजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट ( TOD ) की अवधारणा पर विकसित किया जा सकेगा ।
6.11 विकास योजना के प्रस्तावों की प्राप्ति हेतु प्रक्रिया
म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के अनुसार
-0 भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अगस्त 2023
7156
अध्याय -7
योजना क्रियान्वयन
सभी नियोजन व्यर्थ है, यदि विकास योजना के क्रियान्वयन एवं प्रभावशील करने हेतु संभव प्रयास पूर्ण रूप से नहीं किये जाते है । यह अपेक्षित है कि इसमें नागरिकों द्वारा व्यक्तिगत या संगठित रूप से निर्माण , पुनर्निर्माण और विभिन्न उपयोग हेतु भूमि विकास करके योगदान करना होगा । इसलिए यह आवश्यक होगा कि, ऐसे प्रयासों का मार्गदर्शन , तकनीकी सलाह देकर किया जावे जिससे कि विकास एवं निर्माण , विकास योजना या परिक्षेत्रीय योजना के उपबंधों के अनुरूप हो सके । विकास योजना का प्रभावीकरण तभी संभव हो सकेगा, जब मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 के प्रावधानों के अन्तर्गत कोई भी विकास कार्य चाहे वह शासकीय , अर्द्धशासकीय या व्यक्तिगत हो, उसकी अनुज्ञा नगर तथा ग्राम निवेश से प्राप्त कर किया जावें । भूमि विकास के नियंत्रण संबंधी प्रावधान मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 2012 एवं अधिनियम 1973 में निहित है ।
विकास योजना का क्रियान्वयन मुख्यतः देवास नगर तथा ग्राम विकास प्राधिकारी द्वारा किया जावेंगा । इसके अतिरिक्त मध्यप्रदेश गृह निर्माण मंडल, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग , लोक निर्माण विभाग , उद्योग विभाग , नगर पालिक निगम द्वारा भी अपने संबंधित कार्य क्षेत्र में निर्माण कार्य किया जाता है । उससे विकास योजना के क्रियान्वयन में मदद मिलेगी । इसलिए यह अपेक्षित होगा कि सभी प्रकार की निर्माण गतिविधियों को समन्वित करने हेतु शासकीय अर्द्ध शासकीय निकाय, विकास योजना के क्रियान्वयन की कमावस्था तथा कार्यक्रमों पर विशेष ध्यान दें ।
7.1 विकास योजना का क्रियान्वयन
विकास योजना के प्रस्ताव सन् 2035 तक की कालावधि के लिए है । वर्तमान मूल्यों के अनुसार पूर्ण प्रस्ताव क्रियान्वयन करने में 316067.6 लाख रूपये का व्यय अनुमानित है । इसमें विभिन्न भूमि उपयोग हेतु 1081.9 हे. भूमि के अर्जन हेतु मुआवजा एवं कुल भूमि का 60 प्रतिशत विकास पर व्यय, नये मार्गो का निर्माण आदि शामिल है ।
भूमि अर्जन की औसत दर 50.00 लाख रूपये प्रति हेक्टर मानी गई है । विकास व्यय का जहाँ तक प्रश्न है वह भूमि उपयोग के प्रकार अनुसार अलग -अलग माना गया है । संपूर्ण विकास योजना 2031 के क्रियान्वयन की लागत का अनुमान सारणी 7 - सा -1 में दर्शाया गया है । क्रियान्वयन की लागत की गणना सांकेतिक स्वरूप की है , वास्तविक गणना प्रस्तावों के क्रियान्वयन के समय की जावेगी ।
7157
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अगस्त 2023
भाग 1 ]
विकास योजना का क्रियान्वयन
क्षेत्र (हेक्टर में)
कं. भूमि उपयोग विवरण
शेष भूमि
प्रस्तावित विकसित वर्तमान भूमि
सारणी 7- सा-1
शेष भूमि का 60 प्रतिशत विकास व्यय
भू-अर्जन प्रति हेक्टेयर
कुल लागत (रू लाख में 7+10)
क्षेत्र हे. में
प्रस्तावित भूअर्जन हेतु भूमि
4
5
3
1
2
1331.00 1825.66
(लागत रू लाख में )
लागत (रू 50. प्रति ह 00 लाख की दर से)
विकास दर प्रति हे. (रू लाख में )
11
10
8
6
7
9
126234.6 16695 1095 100 109540
333.90
3156.66
आवासीय
1
27034.6
100
5275 218
21760
105.50
362.66
401.3 38.64
2 मिश्रित
33574.3 7218 264 100 26357
144.35
507.8
439.28
68.52
2 वाणिज्यिक
40515.0
30000
300 100
210.30
1500 1000.00 500 3
311.8 230.48 81.32 4
औद्योगिक सार्वजनिक अर्द्ध सार्वजनिक सुविधा एवं सेवाएं
524.9
700.1 175.20
5 आमोद-प्रमोद
10515
4039.6 49
244050
32.00 1600
17247.0
50 15747
1500 315
30.00
67422.5 11293 561 100 56130
225.85
935.5
555.00
6
1490.5
यातायात एवं परिवहन
3398.84 4669.32
316067.6
261973
1081.9
योगः- 8068.16
7.2 योजना क्रियान्वयन की नीति 54095.0 2802
योजना कियान्वयन द्वारा नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार हेतु ठोस प्रयास की आवश्यकता है । विकास योजना 2031 के क्रियान्वयन का मूल्यांकन करने से यह स्पष्ट होता है कि बहुत से प्रस्तावों का वास्तविक कियान्वयन नहीं हो पाया है । उपयुक्त प्रबंधन की कमी के कारण जिन क्षेत्रों की योजना प्रभावित हुई है उनका उल्लेख अध्याय- एक में किया गया हे । जिस पर पुनर्विचार करते हुए योजना के सफलतापूर्वक कियान्वयन हेतु नीति निर्धारण अनिवार्य है ।
अत एव निम्नलिखित उदेश्यों की प्राप्ति हेतु योजना कियान्वयन नीति निर्धारण की नितांत आवश्यकता है ।
1 भूमि कुशलतम उपयोग
2. सेवाएं एवं अधोसंरचना का विकास
1. भूमि की निरंतर उपलब्धता तथा अधोसंरचना विकास में संस्थागत / निजी सहभागिता
2. प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं संवर्धन
3. सांस्कृतिक धरोहरो के क्षेत्रों का संरक्षण [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 अगस्त 2023
7158
7.3 पर्यावरण प्रबंधन एवं संरक्षण कार्यक्रम
योजना क्रियान्वयन द्वारा नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार हेतु ठोस प्रयास की आवश्यकता है, जो प्रमुख रूप से तालाबों के संरक्षण इनकी जल गुणवत्ता, उत्कृष्ट, भू- स्वरूप तथा जल स्ऋत्रों के जलग्रहण क्षेत्रों से संबंधित कतिपय भूमि प्रबंधन से संबंधित है । अन्य पर्यावरणीय समस्याएं जैसे नगरीय अवशिष्ट के उपचार, निराकरण इनके पुनर्चकिकरण एवं नगर विस्तार के परिपेक्ष्य में जनसंख्या के व्यवस्थापन से उत्पन्न आर्थिक एवं सामाजिक समस्याओं से संबंधित है ।
पर्यावरण प्रबंधन एवं संरक्षण के प्रमुख तत्व
उपरोक्त संवेदनशील बिन्दुओं के परिपेक्ष्य में निम्न विषय विचारणीय है: -
1 तालाबों एवं अन्य जल स्त्रोतों में जल मल के प्रावह को रोकने हेतु प्रभावीकदम
2 तालाबों के फैलाव क्षेत्रों में भू- उपयोग प्रबंधन से तालाबों का प्रदूषण रोकना
3 जल फैलाव क्षेत्रों में " स्टाप डेम" द्वारा भूमि क्षरण को रोकना एवं इस क्षेत्र में कृषि हेतु उर्वरक उपयोग निषेध ।
4 तालाबों के सीमावर्ती क्षेत्रों में नियंत्रण मापदंडों को प्रभावीकरण
5 निस्तारी एवं जल गुणवत्ता का स्वतंत्र पर्यवेक्षण
6 सभी जल स्त्रोतो के जल फैलाव क्षेत्रों में प्रदूषण एवं अन्य पर्यावरणीय गिरावट के नियंत्रण हेतु संस्थागत समन्वय व्यवस्था ।
7.4 नगरीय अधोसंरचना एवं सेवा योजना
नगरीय अधोसंरचना एवं सेवा योजना का प्रमुख स्वरूप निम्न नीतिगत उदेश्यों की पूर्ति हेतु होगाः-
1. संस्था गठन
2. विस्तृत योजना प्रस्ताव तथा भूमि सक्षमता के अनुरूप भूमि उपयोग तथा अधोसंरचना विकास हेतु नियमन
3. भौतिक एवं वित्तीय आवश्यकताओं के परिपेक्ष्य में निजी एवं राज्य योजनाओं के स्थल तथा रूपांकन में अधिकतम सक्षम भूमि उपयोग ।
4. नगर के रहवासियों एवे क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था के परिपेक्ष्य में आर्थिक एवं सामाजिक अधोसरंचना तथा सेवाओं का युक्तियुक्त प्रावधान ।
नगरीय अद्योसंरचना एवं सेवा योजना के प्रमुख तत्व निम्नानुसार है:-
1. नियंत्रित विकास
विकास कार्यक्रमों में भू- स्वामी / विकासकर्ता/ सामुदायिक समूह की भागीदारी के माध्यम से नियंत्रित विकास तंत्र का प्रभावीकरण किया जावेगा । यहाँ समन्वयक संस्था की भूमि प्रदायकर्ता की होगी । सार्वजनिक संस्थाएं , प्रमुख सेवा तंत्वों के एकीकृत नियोजन एवं रूपांकन हेतु उत्तरदायी होगी । परिसीमन विकास आवास नीति 2007 में उल्लेखित विकास संस्थाओं द्वारा किया जावेगा । इस प्रकार विकसित बडे भूमि क्षेत्र का आवंटन परिसीमन अधोसंरचना की सुगमता के अनुकूल राज्य आवास नीति 7159
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अगस्त 2023
भाग 1]
2007 के परिपेक्ष्य में गृह निर्माण संस्थाओं को आवास संघों एवं निजी विकासकत्ताओं द्वारा दिया जायेगा । उक्त व्यवस्था पर राज्य शासन द्वारा परीक्षण कर अनुमोदन की आवश्यकता होगी ।
2. अधोसंरचना भूमि बैंक का गठन
एकीकृत नगर विकास कार्यक्रम में सहभाग करने वाली सार्वजनिक संस्थाओं तथा निजी संस्थाओं की विभिन्न परियोजनाओं में सम्मिलित भूमि में से आनुपातिक एवं साम्य के आधार पर भूमि अंशदान करने हेतु अधोसंरचना भूमि बैंक की स्थापना प्रस्तावित है । नगर के मुख्य मार्गो एवं सार्वजनिक खुले क्षेत्रों हेतु अधोसंरचना विकास बैंक में भूमि के अंशदान को प्रोत्साहन स्वरूप छूट या लाभ राज्य शासन के सहयोग से प्रदत्त किया जाना प्रस्तावित है ।
3. एकीकृत नगर विकास कार्यक्रम तैयार करना
एकीकृत विकास कार्यक्रम को निम्नलिखित नीतिगत ढांचे के अनुरूप तैयार कर कियान्वित किया जा सकेगा ।
वार्षिक योजना / वार्षिक विकास कार्यक्रम तैयार किया जाएगा पाँच वर्षीय नगर विकास कार्यकम सामने आ सकेगा । मूलतः यह कार्यकम योजना के प्रमुख क्षेत्रों के विकास हेतु प्राथमिकता के आधार पर लिये जाने वाले क्षेत्रों के लिये विकास कार्यक्रम होगा । वार्षिक विकास कार्यक्रम नगर विकास प्रक्रिया में सहभागिता के दृष्टिकोण से समन्वय प्राधिकारी द्वारा वार्षिक विकास कार्यक्रम तैयार किया जावेगा । जो कंडिका 7.6 के संदर्भ में होगा । यह कार्यक्रम भूमि अधिग्रहण-लक्षय ,भूमि विकास प्रस्ताव , वृत्तखण्ड एवं उपवृत्तखण्ड स्तर की सुविधाओं का विकास तथा शासकीय एवं अर्द्ध शासकीय संगठनों के कार्यक्रमों का प्रमुख रूप से दर्शायेगा । यह कार्यक्रम चालू वर्ष में पूर्ण किये जाने वाले नगरीय मार्ग तंत्र तथा प्रमुख सेवा सुविधाओं को विशेष रूप से प्रदर्शित करेगा । इस निवेश योजना का एकीकृत दृष्टिकोण आलोच्य क्षेत्रों में नगर अधोसरंचना के विकास के लिये समुचित धनराशि का समय पर उपलब्ध कराने का प्रयास होगा । योजना के क्रियान्वयन में सार्वजनिक संस्थाओं की भूमि सुविधादायक के रूप में होगी ।
योजना के क्रियान्वयन में सार्वजनिक संस्थाओं की महत्वपूर्ण भूमिका " सुविधादायक " के रूप में होना चाहिए इस हेतु समन्वित तंत्र तैयार करने की आवश्यकता है । नगर विकास में निवेश के अन्तर्गत अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिये एकीकृत नगर विकास कार्यक्रम तैयार करना उपयुक्त होगा । इस कार्यक्रम के माध्यम से विभिन्न सार्वजनिक संस्थाओं के पास उस वर्ष विशेष के लिये उपलब्ध बजट एवं अन्य स्त्रोतों को एकत्रित कर निर्धारित एकीकृत नगर विकास परियोजनाओं में निवेश करने का प्रयास किया जायेगा । एकीकृत नगर विकास योजना कार्यक्रम का क्रियान्वयन निम्नलिखित ढांचे के अंतर्गत किया जाकर लक्ष्य की पूर्ति किया जाना प्रस्तावित हैः-
1 एकीकृत नगरीय विकास योजना के तत्वों की पहचान ।
2 कार्यक्रम के समन्वय प्राधिकारी एवं अन्य सहभागियों मे से निवेश के लिये सर्वसम्मत विषय सूची . की पहचान ।
3 विकास योजनाओं के अनुरूप प्राथमिकता का निर्धारण ।
4 एकीकृत नगरीय विकास योजना के अन्तर्गत परियोजना तैयार करना ।
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अगस्त 2023
7160
5 निवेश से संबंधित समस्याग्रस्त ऐसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों की पहचाना करना जिसमें सहभागिता के आधार पर समन्वित विकास हो जिससे विकास गतिशील हो सके ।
6 समन्वय प्राधिकारियों और अन्य वृत खण्डीय / एजेन्सियों की क्रियान्वयन भूमिका को परिभाषित करना ।
7.5 भूमि विकास नीति
7.5.1 विकास प्रबंधन
भूमि प्रदाय को बढाने के लिए राज्य आवास नीति 2007 में भूमि स्वामियों के संबंध में निम्न प्रावधान रखे गये है:-
1. शहरों में आवासीय विकास हेतु कृषको / निजी भूमि स्वामियों को भागीदारी हेतु प्रोत्साहित किया जावेगा । ताकि उनकी भूमि सुलभता से उपलब्ध हो सके । भूमि के मालिकों, जिनमें भूमि ली जाएगी । उन्हें भूमि के मूल्य के बदले विकास व्यय को दृष्टिगत रख सेमी- विकसित भूमि या विकसित भूखण्ड या निर्मित सम्पत्ति उपलब्ध कराई जायेगी । इस तरह निजी भूमि धारकों की स्टेक होल्डर के रूप में क्षेत्र में सार्वजनिक संस्था के साथ भागीदारी हो सकेगी ।
2. प्रदेश के विभिन्न शहरों में पुर्नघनत्वीकरण योजनान्तर्गत ऐसे शासकीय परिसर / भवन जो जीर्ण शीर्ण अवस्था में हो रहा है , उनकों तोड़कर रिक्त भूमि के विकास की पुर्नघनत्वीकरण योजनान्तर्गत निजी तथा कार्पोरेट सेक्टर को निर्धारित योजना अनुसार सम्बद्ध किया जावेगा । पुनर्धनत्वीकरण योजना को इस प्रकार क्रियान्वित किया जायेगा जिससे नगर के कोर एरिया में अधोसंरचना पर दबाव कम हो ।
3. नगरों के मध्य क्षेत्रों में जहां पर आबादी एवं अधोसंरचना पर बहुत अधिक दबाव है, ऐसे क्षेत्रों में पुनर्घनत्वीकरण की योजनाओं को यथासंभव प्रतिबंधित रखा जाएगा व उपलब्ध भवनों / परिसरों के अन्तर्गत भूमि का उपयोग उस क्षेत्र की अधोसंरचना पर दबाव को कम करने की दृष्टि से खुले क्षेत्र, खेल मैदान, पार्किंग एवं मार्ग विस्तार हेतु करने पर समग्र विचार किया जाएगा ।
4. पुर्नविकास के क्षेत्रों के लिए फर्शी क्षेत्रानुपात तथा अन्यद मापदण्ड के संबंध में शासन द्वारा समय - समय पर जारी निर्देश अनुसार योजना तैयार की जा सकेगी ।
नगरीय भूमि के अधिकतम सक्षम विकास के साथ- साथ आधुनिक भूमि उपयोग प्रबंध नितियों को अंगीकृत करने की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए आवश्यक है कि विकास नियमों को पुर्नभाषित किया जाए भारतीय जीवन शैली के अनुरूप उपयुक्त निर्मित स्वरूप की प्राप्ति हेतु विकास को नियंत्रित एवं निर्देशित करने के उद्देश्य से अध्याय 6 में विकास नियमन दिये गए है ।
7.5.2 योजना एवं कार्यक्रम
आलोच्य क्षेत्रों का विकास हेतु कियान्वयन दो चरणों में करने का प्रावधान है । प्रथम चरण गे सन् 2025 तक की आवश्यकताओं तथा द्वितीय चरण में 2025 से 2035 तक की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु 7161 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अगस्त 2023
रहेगा । योजना प्रस्तावों के क्रियान्वयन हेतु भूमि- स्वामियों, विकासकर्ताओं, सामुदायिक समूहों , निजी विकासकर्ताओं एवं सार्वजनिक संस्थाओं के माध्यम से संसाधन गतिशीलता का सहभागिता के आधार पर प्रभावी कार्यक्रम बनाये जाने की आवश्यकता है । योजना प्रस्तावों में निर्धारित समयावधि में क्रियान्वयन करने के लिये नीति का सुविधाजनक बनाने में राज्य शासन की सहयोगी संस्था की भूमिका होगी । इस उदेश्यो की पूर्ति हेतु राज्य शासन और वर्तमान में कार्यरत संस्थाओं के साथ नगर विकास प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित क्षेत्रों में नगर स्तरीय अधोसंरचना विकास कियान्वित किया जावेगाः-
1 भूमि प्रवाह सरलीकरण के लिये नीति तैयार करना ।
2 मार्ग ग्रिड विकास कार्यक्रम निर्धारित करना , जो नगर की अन्य सभी गतिविधियों को भी कार्यरूप दे सके ।
3 भूमि स्वामियों विकासकताओं,सामुदायिक समूहों एवं निजी भवन निर्माणकर्ताओं की साझेदारी की दृष्टि से कियान्वयन संबंधी भूमि विकास कार्यक्रम की नीतियों को तैयार करना ।
4 परिसीमन अधोसरंचना के प्रावधान के साथ- साथ लगभग पाँच से दस हेक्टर आकर के अर्द्धविकसित भूखण्डों को सार्वजनिक संस्थाओं के माध्यम से प्राप्त करने हेतु विकास कार्यक्रम को मूर्तरूप देना ।
5 योजना के तीनों चरणों की आवश्यक जलपूर्ति हेतु वर्तमान क्षमता एवं नवीन स्त्रोत का विकास ।
6 नगरीय विकास के प्रथम चरण कार्यक्रम की पूर्ति हेतु उपयोगिता अधोसंरचना , पावर ग्रिड, जल निकास व्यवस्था का विकास ।
7 मुख्य जल स्त्रोत में वृद्धि एवं ऊर्जा वितरण केन्द्रों की स्थापना ।
7.5.3 संस्थाओं के प्रयास संबंधी मुख्य तत्व
एकीकृत नगरीय विकास कार्यक्रम हेतु निर्देशित सिद्धांत निम्नानुसार है: -
यह सुनिश्चित हो की भूमि उपलब्धता में कमी तथा उपयुक्त अधोसंरचना के कारण विकास अवरूद्ध न हो ।
उपलब्ध व्यपवर्तित नगरीय भूमि का पूरी तरह उपयोग करना ।
बिखरे हुए नगरीय विकास के लिये पहुंच मार्ग उपलब्ध कराना ।
अर्द्धविकसित एवं अविकसित क्षेत्रों में नगर स्तरीय अधोसंरचना का उन्नयन ।
भू-स्वामियों,सार्वजनिक समूहों एवं निजी विकासकर्ताओं के विकास कार्य में सहभागिता के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए भूमि विकास कार्यक्रम हाथ में लेना ।
7.6 प्रथम चरण कार्यक्रम
प्रथम चरण के घटक में सार्वजनिक संस्थाओं के प्रयासों को शामिल करते हुए आलोच्य क्षेत्र के उपयोगों को निम्नानुसार सारणी 7 - सा -2 चिन्हित किया गया हैः- 7162
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अगस्त 2023
[भाग 1
प्रथम चरण के क्रियान्वयन घटक
क. उपयोग
क्षेत्र का विवरण 1 आवासीय
सारणी 7-सा-2
रिमार्क
नि. ई. 1- ग्राम देवास सीनियर , बावडिया , बालगढ़, रसूलपुर अर्द्ध विकसित (निजी विकासकर्ताओं द्वारा विकास किया गया )
| नि. ई. 2- ग्राम देवास जुनियर , बिलावली,
ईटावा
अर्द्ध विकसित ( प्राधिकरण एवं निजी विकासकर्ताओं द्वारा विकास किया गया)
नि. ई. 3- ग्राम ब्राहम्मणखेडी देवास सीनियर, वीराखेडी, अमोना, बिंजाना, नागूखेडी 2 वाणिज्यिक
अर्द्ध विकसित (निजी विकासकर्ताओं द्वारा लगभग 30 प्रतिशत विकास किया गया )
अविकसित
नि.ई. 1- ग्राम देवास सीनियर , सब्जी मण्डी, फिश मार्केट एवं मटन मार्केट रसूलपुर
अविकसित
नि.ई. 2- ग्राम ब्राहम्मणखेडी, थोक एवं
विशिष्ट बाजार
अविकसित
नि. ई. 3- ग्राम नागूखेडी, बिंजाना
3 औद्योगिक
अविकसित
नि. ई. 2- ग्राम रसूलपुर, अमोना एवं
बिंजाना
4
अविकसित
नि. ई . 1- ग्राम देवास सीनियर
नि. ई . 2- ग्राम बिलावली अविकसित
अविकसित
एवं नि. ई . 3- ग्राम नागुखेडी बिंजाना
सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक सूविधाएं सेवाएं
5 आमोद प्रमोद नि. ई . 1- ग्राम बालगढ़ , मीठा तालाब का गहरीकरण एवं सौंदर्याकरण
नि. ई. 2- ग्राम बिलावली स्टेडियम का विकास ग्राम बालगढ में कृषि विभाग की भूमि पर कृषि विज्ञान एवं अनुसंधान केन्द्र द्वारा कृषि से संबंधित कार्य किया जाता है । मीठा तालाब का गहरीकरण एवं सौंदर्याकरण का कार्य नगर निगम द्वारा किया गया ।
अविकसित
नगर निगम द्वारा चामुण्डा टेकरी का विकास किया गया ।
नि. ई . 3- ग्राम देवास सीनियर , मॉ चामुण्डा टेकरी का विकास, अमोनां बिंजाना
अविकसित
प्रस्तावित वृत्तिय / बायपास मार्ग के दोनों ओर हरित क्षेत्र का विकास 7163
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अगस्त 2023
भाग 1 ]
Denas
K
PlanningAres
DEWAS
Legend
7.1FIRSTPHASEIMPLEMENTATION
Source:DirectorateofTown&CountryPlanning LANDU
TRIAL
Landuse&UrbanSurveyDivision RemoteSensingApplicationCentre,MPCST,Bhopal
Scale
District-Dewas
ToRabadiya
NH-ToBhopal
ToAgra
SH-10-2 ToNewari
1
To Bangarda
ToVijaygan
To Maksi
ToUjjain
DirectorateofTown&CountryPlanningMadhyaPradesh,Bhopal
To Nagora
ToSanwer
ToMumbai
ToIndore
ToUjjain MH7520 [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अगस्त 2023
7164
एवं
यातायात परिवहन
अर्द्धविकसित
मुख्य मार्ग कमांक -1 ( वृत्तिय / बायपास मार्ग से रेल्वे लाईन तक)
अविकसित
मुख्य मार्ग कमांक -10 उज्जैन मार्ग से बिंजाना मुख्य मार्ग क्रमांक 17 रेल्वे क्रासिंग तक
आंशिक रूप से विकसित
मुख्य मार्ग कमांक -13 एबी मार्ग से रेल्वे लाईन तक तत् पश्चात रेल्वे लाईन के समानान्तर वृत्तिय / बायपास मार्ग तक
अविकसित
बस स्टेण्ड का विकास / निर्माण (ग्राम देवास सीनियर में भोपाल मार्ग पर)
ओवर ब्रिज का निर्माण अविकसित
1 अमोना रेल्वे कांसिग
2 बिंजाना रेल्वे कासिंग
प्रथम चरण के क्रियान्वयन की कुल लागत रूपये 82385.0 लाख आंकलित की गई थी चूँकि यह लागत केवल अनुमान हेतु थी । अतः इसकी समीक्षा की कोई आवश्यकता प्रतित नही होती है क्यों कि, विकास योजना में भूमि उपयोग व क्रियान्वयन हेतु नियम मुख्य तत्व है । अन्य विवरण प्रस्तावों के क्रियान्वयन हेतु
अनुमानित होता है ।
विकास योजना 2035 प्रथम चरण के घटक
7.7
विकास योजना 2035 तक की आवश्यकताओं को आंकलित कर तैयार की गई है अतः विकास योजना प्रस्तावों का क्रियान्वयन तीन चरणों में किया जाना प्रस्तावित है । प्रथम चरण कार्यक्रम में सार्वजनिक संस्था के प्रयासों को शामिल करते हुए आलोच्य क्षेत्र के उपयोगों को निम्नानुसार सारणी क्रमांक 7 सा 3 में वर्णित अनुसार चिन्हित किया गया हैः-
प्रथम चरण के विकास संबंधी घटक
क्र
विकास के घटक
2
1
आवासीय
1
2.
वाणिज्यिक
3
मिश्रित
4
औद्योगिक
5
सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक / सार्वजनिक सेवाएँ- सुविधाएँ
आमोद-प्रमोद
6
स्टेडियम
यातायात
7
एम आर 1 , एम आर 10 एवं एमआर -5 एम आर 21 , बस स्टेण्ड, यातायात नगर
योग
सारणी 7 - सा-3
प्रस्तावित स्थल
क्षेत्रफल हे.
4
3
392.32
निवेश ईकाई 1 , 2 व 3
65.94
निवेश ईकाई 3
137.81
निवेश ईकाई 1 , 2 व 3
81.66
निवेश ईकाई 1 व 3
7.32
निवेश ईकाई 2
126.51
निवेश ईकाई 2
113.04
निवेश ईकाई 1 व 3
924.6 7165
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अगस्त 2023
भाग 1 ]
विकास योजना के प्रथम चरण में चयनित घटकों के क्रियान्वयन द्वारा नगर के विभिन्न क्षेत्रों के अंतर्गत 455.375 हेक्टेयर भूमि अधिकृत कर विकसित किया जाना प्रस्तावित है । प्रस्तावित क्रियान्वयन प्रक्रिया के अंतर्गत भूमि अधिग्रहण की लागत सहित क्षेत्र की वर्तमान विकास दर के अनुसार प्रथम चरण क्रियान्वयन की अनुमानित लागत लगभग 109576.8 लाख होगी । विकास योजना प्रथम चरण क्रियान्वयन की अनुमानित लागत का विस्तृत विवरण सारणी क्रमांक 7 - सा -4 में दिया गया है ।
प्रथम चरण क्रियान्वयन की लागत
सारणी 7 - सा-4
विकसित की जाने वाली भूमि विकास व्यय
कार्य विवरण
क्र.
लाख में
व्यय रूपये
कुल व्यय (रू. लाख में)
लागत
दर
भौतिक लक्ष्य
(हे. में)
क्षेत्रफल भू अर्जन (हे. में)
लागत (रू. 50 लाख प्रति हे. भू अर्जन की की दर से)
4
3
2
1
9661.75 1
आवासीय
193.24
1623.5
32.47
2
वाणिज्यिक
2011 3
औद्योगिक
40.22
180 4
3.60
सार्वजनिक एवं अर्धसार्वजनिक तथा सार्वजनिक सुविधाएं
62.31
3115.5 5 आमोद-प्रमोद
यातायात एवं परिवहन अ. आर.आर -1 लंबाई 3.06 किमी चौड़ाई 30.0 मीटर ब. एम.आर. -5
6
55.67
2783.5 लंबाई 1.122 कि. मी. चौड़ाई 30.0 मीटर द.एम.आर.- 21
लंबाई 2.16 कि.मी. चौड़ाई 24 मीटर बस स्टेण्ड,
ट्रांसपोर्ट नगर , लॉजिस्टीक हब ओव्हर ब्रीज 1
3393.5 7
67.87
मिश्रित
22768.75 योग
455.375
8
7
6
5
48893.8 100
39232.0
392.32
8217.5 100
6594.0
65.94
8166.0
10177.0 100
81.66
912.0
732.0
100
7.32
15766.5
12651.0
100
126.51
8435.5
5652.0
113.04
50
17174.5 100
13781.0
137.81
109576.8 100
86808.0
924.6 [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अगस्त 2023
7166
7.8 संसाधन गतिशीलता
नगर नियोजन वास्तव में संसाधन के उत्सर्जन, संसाधन विकास एवं प्रबंधन का अभ्यास है । वर्तमान में नगर विकास निवेश हेतु अलग-अलग प्रयास किये गये है । जिसके परिणामस्वरूप संसाधन का अपव्यय होता है अन्यथा नियोजन मे निवेश के एकीकृत दृष्टिकोण के माध्यम से गतिशील व्यवस्था की जा सकती हैं नगरीय भूमि स्वयं में एक महत्वपूर्ण संसाधन है । वर्तमान में भूमि का उपयोग कर नगर विकास में निवेश के प्रयास तदर्थ एवं पृथक् पृथक् रहे है । जिसमें उपलब्धता बहुत अधिक अवसर एवं क्षमता को देवास जैसे नगर के लिए नगरीय वृद्धि एवं नगरीयकरण के परिप्रेक्ष्य में कार्यरत भूमि बाजार को रोकते हुए गतिशीलता दी जा सकती है । स्थानीय राजस्व को सृजित करने के लिए एक निश्चित तंत्र की आवश्यकता है जो कि नगर में कार्यरत नगर भूमि बाजार को रोकने में मदद कर सकती हैं इस संसाधन गतिशीलता के लिए संभावित निम्न उपाय हो सकते है:-
बेटरमेंट शुल्क, भूमि उपयोग व्यपवर्तन शुल्क, स्वीकार्य गतिविधियों की अनुमति हेतु शुल्क (आवासीय के अलावा ), हस्तांतरण शुल्क, लीज शुल्क, खुले क्षेत्रों के उपयोग का शुल्क आदि । इस तरह से संकलित की गई राशि का उपयोग आलोच्य क्षेत्रों में अधोसंरचना में निवेश के लिए ही केवल उपयोग किया जाना चाहिए ।
वार्षिक आधार पर भूमि विकास क्षेत्रों हेतु चिहिन्त किये गये विकास में सभी सहभागियों के निवेश की गतिशीलता हेतु एक कार्यक्रम का निर्धारण किया जाना चाहिए , यह प्रक्रिया भैतिक अधोसंरचना के तत्वों को अत्यन्त तीव्रता से उत्पन्न कर संसाधन संकलित करने में सहयोग प्रदान करेगा ।
7.9 योजना पर्यवेक्षण तंत्र
1. विकास योजना की सफलता विकास योजना प्रस्तावों का निर्धारित समयावधि में क्रियान्वयन तथा प्रथम चरण कार्यक्रम के अनुरूप संसाधनों की उपलब्धता तथा संसाधनों की गतिशीलता पर निर्भर करते है । यह योजना कियान्वयन एवं पुर्नविलोकन के साथ- साथ विकास योजना के अंगीकृत होने के उपरांत तद्नुसार कार्यवाही परिभाषित पर्यवेक्षण तंत्र के स्थापना की आवश्यकता प्रदर्शित करता है ।
2 अतः योजना पर्यवेक्षण तंत्र को निम्न सीमा में तैयार करना प्रस्तावित है:-
(क) पंचवर्षीय आधार पर एकीकृत नगरीय विकास कार्यक्रम के निरंतर तंत्र की स्थापना ।
(ख) आलोच्य क्षेत्रों में वार्षिक विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत प्राथमिक कार्य योजना का निर्धारण (ग) प्रथम चरण कियान्वयन योजना के अन्तर्गत नगर विकास हेतु चिहिन्त कार्यक्रम से संलग्न विभिन्न सार्वजनिक संस्थाओं के उपलब्ध निवेश एवं बजट का पर्यवेक्षण करना ।
(घ) वार्षिक भौतिक लक्ष्य एवं आलोच्य अधोसंरचना क्षेत्र में निवेश का निर्धारण ।
(ड़) आलोच्य क्षेत्रों के सार्वजनिक संस्थाओं एवं अन्य सहभागियों की विकास में भूमिका का निर्धारण ।
(च) समन्वित संस्थागत तंत्र की स्थापना
(छ) वार्षिक आधार पर एकीकृत नगरीय विकास कार्यक्रम का निर्धारण ।
7167
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 अगस्त 2023
भाग 1 ]
(ज) सार्वजनिक एवं अन्य संस्थाओं की भूमि को परिभाषित करते हुए एकीकृत नगर विकास कार्यक्रम का परियोजनाओं तथा उप परियोजनाओं के संदर्भ में परिवर्तित करना ।
3 नियोजन पर्यवेक्षण तंत्रः- योजना पर्यवेक्षण के लक्ष्य की पूर्ति हेतु निम्न स्तरों के माध्यम से प्राप्त किया जाना प्रस्तावित है:-
(अ) स्थानीय स्तर पर नियोजन पर्यवेक्षण समिति ।
(ब) नगर विकास प्राधिकरण द्वारा वार्षिक विकास प्रतिवेदन तैयार करना ।
(स) नियोजन पर्यवेक्षण समिति द्वारा विकास प्रतिवेदन का मूल्यांकन ।
(द) समिति को प्रतिवेदन प्रस्तुत करना ।
(इ) वार्षिक विकास प्रतिवेदन पर शासन द्वारा जारी निर्देशों का क्रियान्वयन ।
4. नियोजन पर्यवेक्षण समिति का गठन
विकास योजना प्रस्तावों के क्रियान्वयन का मूलतः दायित्व देवास विकास प्राधिकरण का होगा । अपितु इसके क्रियान्वयन में अन्य संस्थाएं एवं विभाग भी सहभागी होगे । अतः संस्थाओं से समन्वय एवं पर्यवेक्षण के लिए राज्य शासन के आवास एवं पर्यावरण विभाग के आदेश कमांक एफ-3/130/32/ 97, दिनांक 20.1.1998 एवं एफ-3 / 55/32 / 98 , दिनांक 12.8.1998 द्वारा संभागीय आयुक्त की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है, जो संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश के ज्ञापन क्रमांक 2876, दिनांक 15.5.1998 में उल्लेखित कार्यपद्धति को अपनाते हुए नियोजन एवं पर्यवेक्षण करेगी ।
के आदेश क्रमांक एफ-3 /130/32 / 97, दिनांक 20.1.1998 एवं एफ-3/55/32/ 98, दिनांक 12.8.1998 एवं आदेश क्रमांक एफ-3 /130/32/ 97, दिनांक 02.05.2000 के द्वारा अनुमोदित विकास योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु संभागायुक्त/ कलेक्टर की अध्यक्षता मे गठित नियोजन एवं पर्यवेक्षण समिति को संशोधित किया गया । राज्य शासन
5 वार्षिक विकास प्रतिवेदन का प्रस्तुतिकरण:-विकास प्राधिकरण द्वारा नियोजन एवं पर्यवेक्षण समिति के समक्ष वार्षिक विकास प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जावेगा । जिसमें नियोजन कियान्वयन के सभी पहलु सम्मिलित होने के साथ ही सुधार हेतु अनुशंसित बिन्दु भी सम्मिलित होगे । समिति अपनी अनुशंसा के साथ संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, मध्यप्रदेश भोपाल के विचारार्थ वार्षिक विकास प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी । जिसे संचालक द्वारा उक्त प्रतिवेदन अनुशंसित कर राज्य शासन को प्रस्तुत किया जावेगा ।
7.10 योजना की व्याख्या
विकास योजना मूलतः नीतिगत योजना है । विकास योजना में निहित प्रस्ताव विस्तृत तथा सांकेतिक स्वरूप के है । अतः विकास प्रस्तावों की व्याख्या करने हेतु निम्नलिखित मापदण्ड निर्धारित किये गये है ।
(1 ) विकास योजना प्रस्तावों की व्याख्या करते समय तथा विकास अनुज्ञा देने के पूर्व विकास रिपोर्ट में उल्लेखित विषय वस्तु में साथ- साथ संदर्भित नियमों का अनुसरण आवश्यक है ।
(2) परिक्षेत्र में स्वीकृत एवं स्वीकार्य उपयोग , सारणी एवं विकास के अध्याय 4 में वर्णित प्रक्रिया अनुसार होगा । नेवरहुड के वर्तमान स्थल एवं व्यापक क्षेत्रफल उपखण्ड स्तर तथा खण्ड स्तर की गतिविधियों का क्षेत्र विकास प्रस्तावों में समाहित है । अतः उनका रेखांकन नहीं किया गया है ।
[भाग 1
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7168
(3) ऐसे भूमि उपयोग, गतिविधियों जो प्रमुख भू- उपयोग वर्ग (मेजर लैण्ड यूज जोन) में परिभाषित नहीं है वे भूमि उपयोग परिवर्तन की श्रेणी में मानी जावेगी किन्तु जो स्वीकार्य भूमि उपयोग / स्वीकृत भूमि उपयोग सूची में तथा सम्बद्ध तालिका क्रमांक 4 - सा -17 में शामिल है, के भू उपयोग परिवर्तन की श्रेणी में नही आवेगी ।
(4) विकास प्रस्ताव कियान्वयन के समय प्रमुख मार्ग संरचना में आंशिक बदलाव अपरिहार्य होता है, स्थल की स्थिति तथा अभियांत्रिकी आवश्यकता के आधार पर मार्ग संरचना का निर्धारण आवश्यक होगा । इस संदर्भ में राज्य शासन द्वारा जारी किया गया निर्णय स्वीकृत विकास योजना का अंश माना जावेगा ।
7.11 योजना कालावधि
नगरीय विकास एक सतत् प्रक्रिया है । इस प्रक्रिया में अनेक घटकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है । सभी घटकों में कालावधि को नगर के विकास तथा नियोजन हेतु आधार माना जाता है, इसलिए नियोजन प्रक्रिया में कालावधि का निर्धारण किया जाता है । कालावधि के आधार पर नगर की भावी जनसंख्या, आवश्यकताओं आदि को अनुमानित कर नगर का भावी स्वरूप निर्धारित किया जाता है । नगर की वर्तमान एवं भावी जनसंख्या एवं अन्य आवश्यकताओं का निर्धारण कालावधि के लिये किया गया है, साथ ही इसमें दीर्घकालीन आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा गया है । देवास विकास योजना के प्रस्ताव वर्ष 2035 तक की कालावधि के लिये प्रस्तावित किये गये हैं । विकास योजना के प्रस्ताव, योजना कालावधि के उपरांन्त भी विकास योजना पुर्नविलोकन एवं उपांतरण होने तक अथवा विकास योजना प्रस्ताव के संतृप्त होने तक प्रभावशील रहेंगे ।
-0- 7169
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भाग 1 ]
अनुसूची -1
उपयोग परिसर में स्वीकृत उपयोग / उपयोग गतिविधियों की परिभाषाये:
आवासीय भूखण्ड
आवास, मिश्रित भू- उपयोग पैराग्राफ में दिये गये विवरण अनुसार गतिविधियां ।
आवासीय भूखण्ड एवं समूह आवास
आवासीय फ्लेट , कन्फेक्शनरी की फुटकर दुकानें, किराना एवं सामान्य व्यापार, पुस्तकें एवं स्टेशनरी, दवाई दुकान नाई, धोबी-लॉण्ड्री, टेलर सब्जी दुकान (भूतल पर प्रत्येक हेतु 15 वर्गमीटर क्षेत्रफल के साथ) ।
झूलाघर एवं डे- केयर सेन्टर
भूतल पर 50 वर्गमीटर तक के क्षेत्रफल के साथ एवं निगरानी आवास (20 वर्गमीटर)
आवासीय
आवास एवं व्यवसायिक गतिविधि (आवासीय भूखण्ड अनुसार) ।
आवासीय फ्लेट
आवास एवं व्यवसायिक गतिविधि (आवासीय भूखण्ड अनुसार) ।
आवास सह कार्य भूखण्ड
आवास भू- तल को फुटकर दुकानों के कार्यक्षेत्र के रूप में उपयोग में लिया जा सकता है , गृह उद्योग एवं व्यक्तिगत दुकान ।
छात्रावास , अतिथिगृह, बोर्डिंग एवं लाजिंग गृह
छात्रावास, अतिथिगृह, बोर्डिंग एवं लॉजिंग गृह , निगरानी कर्मियों के आवास (20 वर्गमीटर ) , व्यक्तिगत सेवा दुकान एवं नाई धोबी, शीतल पेय एवं स्नेक्स (खाद्य) स्टॉल ( 15 वर्गमीटर ) ।
धर्मशाला
धर्मशाला , धोबी, नाई की व्यक्तिगत सेवा दुकान, शीतल पेय एवं स्नेक्स (खाद्य) एवं बार (15 वर्गमीटर) ।
बारात घर
बारात घर, शीतल पेय एवं स्नेक्स बार (15 वर्गमीटर) ।
रात्रि आश्रय
रात्रि आश्रय ।
मोटल
क्षेत्रीय मार्गे पर वाहन सुधार सेवाएँ तथा खान- पान एवं विश्राम सुविधा सहित ।
फुटकर मरम्मत एंव व्यक्तिगत सेवा दुकान
फुटकर दुकान, मरम्मत दुकान, व्यक्तिगत सेवा दुकान ।
वेन्डिंग बूथ
वितरण बूथ (वेन्डिंग बूथ ) ।
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सुविधाजनक दुकानें
फुटकर दुकानें एवं व्यक्तिगत सेवा दुकान, उपहार गृह, क्लीनिक ।
स्थानीय दुकानें
फुटकर दुरूस्ती एवं व्यक्तिगत सेवा दुकान वाणिज्यिक कार्यालय मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 37 (1 ) परिशिष्ट- च में उल्लेखित उद्योग उपचार प्रयोगशाला क्लीनिक एवं पॉली क्लीनिक उपहार गृह शीतल पेय एवं स्नेक्स स्टॉल , डाकघर एवं बैक विस्तार काउण्टर नर्सिंग होम्स एवं अतिथिगृह ।
साप्ताहिक बाजार
साप्ताहिक बाजार, अनौपचारिक फुटकर व्यवसाय, शीतल पेय , स्नेक्स स्टॉल (सभी सरचनायें गतिमान या अस्थायी स्वरूप होंगी एवं सप्ताह में केवल एक दिवस ।
थोक व्यापार
थोक दुकान, गोदाम एवं भण्डारण, वाणिज्यिक कार्यालय (कुल तलीय क्षेत्र के 25 प्रतिशत तक प्रतिबंधित) ।
भण्डारण , गोदाम एवं भण्डारगृह
भण्डारगृह, गोदाम , एवं भण्डारगृह, नगरानी आवासी (20 वर्गमीटर) , थोक आऊट- लेट प्रशासकीय एवं विक्रय कार्यालय ।
शीतगृह
शीतगृह निगरानी आवास (20 वर्गमीटर तक) , प्रशासकीय कार्यालय ।
गैस गोदाम
गैस गोदाम , निगरानी आवास (20 वर्गमीटर तक), देख-रेख कार्यालय ।
तेल डिपो
तेल एवं गैस डिपो , आवासीय ईकाई (निगरानी एवं रख- रखाव कर्मचारियों हेतु), प्रशासकीय कार्यालय ।
कबाड़खाना
कबाड़खाना, निगरानी आवास , कय / विक्रय कार्यालय ।
वाणिज्यिक कार्यालय
वाणिज्यिक कार्यालय , फुटकर एवं व्यक्गित सेवा दुकान, उपाहार गृह, बैंक, डाक एवं तार घर ।
बैंक
बैंक निगरानी आवास 20 वर्गमीटर तक वाणिज्यिक कार्यालय अल्पाहार गृह ।
मोटर गैरेज एवं कर्मशाला
मोटर गैरेज एवं कर्मशाला, फुटकर दुकान (कलपुर्जें) शीतल पेय एवं स्नेक्स स्टॉल
छबिगृह
छबिगृह निगरानी आवास 20 वर्गमीटर तक प्रशासकीय कार्यालय शीतल पेय एवं स्नेक्स स्टॉल ।
पेट्रोल पंप
पेट्रोल पम्प/ डीजल / वाहन हेतु ईंधन, शीतल पेय एवं स्नेक्स स्टॉल, ऑटो मोबाईल मरम्मत दुकान ।
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भाग 1 ]
रेस्टोरेंट/ उपाहार गृह
ऐसा परिसर जिसका उपयोग व्यवसायिक आधार पर खाने के व्यंजनों को उपलब्ध कराने के लिए किया जाता हो (व्यंजन पकाने की व्यवस्था के साथ ) जिसमें खुले, बंद या दोनों प्रकार बैठक व्यवस्था हो ।
होटल
होटल फुटकर एवं व्यक्तिगत सेवा दुकान एवं वाणिज्यिक कार्यालय (कुल तलीय क्षेत्र के 5 प्रतिशत तक प्रतिबंधि ) ।
सेवाकेन्द्र
फुटकर दुरूस्ती एवं व्यक्तिगत सेवा दुकान सेवा केन्द्रों में मान्य उद्योग जैसा कि पृथक से दिया गया है गैस गोदाम , वाणिज्यिक कार्यालय ।
हल्के औद्योगिक भूखण्ड
हल्के उद्योग इकाई भूमि विकास निगम 2012 के नियम 37 (1 परिशिष्ट- च) की सुची अनुसार प्रशासकीय कार्यालय विक्रय केन्द्र निगरानी एवं पर्यवेक्षण हेतु तलीय क्षेत्र के 5 प्रतिशत या 50 वर्गमीटर से जो भी कम हो, तक के आवासीय फलेट (निगरानी हेतु) ।
पार्क
पार्क शीतल पेय एवं स्नेक्स स्टॉल (एक हेक्टेयर या अधिक क्षेत्रफल के पार्क हेतु) ।
खेल मैदान
खेल मैदान ।
आउटडोर स्टेडियम , इन्डोर स्टेडियम एवं शूटिंग रेंज
स्टेडियम, प्रशासनिक कार्यालय (रख रखाव) निगरानी आवास (20 वर्ग मीटर) आवासीय फ्लेट (रख रखाव कर्मचारियों हेतु) फुटकर दुकान उपाहर गृह ।
आंतरिक खेल हाल
आंतरिक खेल हाल , शीतल पेय एवं स्नेक्स स्टॉल ।
तरण पुस्कर
तरण पुस्कर निगरानी / रख रखाव कर्मचारी आवास उपहार गृह ।
आमोद प्रमोद क्लब
आमोद प्रमोद क्लब निगरानी आवास (20 वर्ग मीटर तक) , आवासीय इकाई (रख रखाव कमचारियों हेतु) फुटकर उपहार गृह ।
ऐतिहासिक स्मारक
ऐतिहासिक स्मारक एवं उसकी सीमा के अंतर्गत का क्षेत्र ।
वनस्पति उद्यान पक्षी अभ्यारण एवं जीव उद्यान
वनस्पति एवं जीवन उद्यान पक्षी अभ्यारण निगरानी आवास (20 वर्गमीटर तक) आवासीय इकाई (रख रखाव कर्मचारियों हेतु) फुटकर उपाहार गृह ।
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पिकनिक हट / केम्पिग साइट
ऐसा परिसर जहां पर्यटन एवं आमोद प्रमोद के उद्देश्य से अल्पावधि के लिए परिवार सहित ठहरने की सुविधा उपलब्ध हो ।
उड्यन क्लब
उड्यन क्लब एवं आमोद - प्रमोद से सम्मिलित गतिविधियाँ ।
पार्किंग / वाहन विराम
सार्वजनिक वाहन विराम हेतु उपयोग में लाया जाने वाला परिसर जो कि व्यवसायिक या गैर व्यवसायिक आधार पर संचालित किया जाता है ।
टैक्सी एवं तिपहिया वाहन स्थानक
ऐसा परिसर जिसका उपयोग अन्तर्वर्ती सार्वजनिक यातायात वाहनों , जो कि व्यवसायिक आधार पर चलती हों, द्वारा विराम हेतु किया जाता है वाहन विराम स्थल व्यवसायिक या गैर व्यवसायिक हो ।
माल एवं बुकिंग कार्यालय
माल एवं बुकिंग कार्यालय, निगरानी आवास (20 वर्गमीटर तक) ।
रेल माल गोदाम
रेल माल गोदाम देख रेख कार्यालय, निगरानी आवासी (20 वर्गमीटर तक) ।
रेल बुकिंग कार्यालय एवं सडक परिवहन बुकिंग कार्यालय रेल तथा सडक परिवहन बुकिंग कार्यालय भण्डारण ।
बस टर्मिनल
बस डिपो, कार्यालय, निगरानी आवासी (20 वर्गमीटर तक) , हल्के पेय एवे स्नेक्स स्टॉल प्रशासकीय कार्यालय ।
बस डिपो
बस डिपो, कर्मशाला निगरानी आवासी (20 वर्गमीटर तक) , हल्के पेय एवे स्नेक्स स्टॉल प्रशासकीय कार्यालय ।
सार्वजनिक सुविधा परिसर
ओवर हेड टेंक, भूगर्भीय टेंक, आक्सीडेशन पॉण्डस , सेप्टीटेंक, मल पंपिंग स्टेशन सार्वजनिक शौचालय एवं मुत्रालय, विद्युत उपकेन्द्र ढलाव एवं कचरा दानी, धोबीघाट ।
केन्द्रीय शासन कार्यालय स्थानीय शासन कार्यालय एवं सार्वजनिक उपक्रम कार्यालय
केन्द्रीय शासन कार्यालय स्थानीय शासन कार्यालय एवं सार्वजनिक उपक्रम कार्यालय निगरानी आवासी (20 वर्गमीटर तक) , औषधी की फुटकर दुकाने, पुस्तकें एवं स्टेशनरी, कन्ज्युमर स्टोर, (भूतल पर 15 वर्गमीटर तक प्रत्येक दुकान हेतु) , अल्पाहार गृह बैंक विस्तार काउण्टर डाकघर विस्तार काउण्टर ।
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भाग 1 ]
न्यायालय
न्यायालय , निगरानी आवासी (20 वर्गमीटर तक), अल्पाहार गृह औषधी की फुटकर दुकाने , एवं स्टेशनरी, (प्रत्येक 15 वर्गमीटर तक ) ग्रंथालय प्रशासकीय कार्यालय , बैंक , डाक एवं तार घर पुलिस चौकी अधिवक्ताओं के चैम्बर ।
चिकित्सालय
चिकित्सालय आवासीय ईकाई कर्मचारियों एवं सेवा व्यक्तियों हेतु संस्थागत होटल , चिकित्सा महाविद्यालय , फुटकर दुकान कन्फेक्शनरी, किराना एवं सामान्य व्यवसाय , पुस्तकें एवं स्टेशनरी , औषधी, नाई, धोबी, सब्जी ।
:
स्वास्थ्य केन्द्र एवं नर्सिंग होम
स्वास्थ्य केन्द्र, नर्सिंग होम, निगरानी आवास प्रत्येक 20 वर्गमीटर तक, औषधी दुकान प्रत्येक 15 वर्गमीटर तक ।
फॉरेन्सिक विज्ञान प्रयोगशाला फॉरेन्सिक विज्ञान प्रयोगशाला ।
औषधालय (डिस्पेंसरी) औषधालय /डिस्पेंसरी , शीतल पेय एवं स्नेक्स स्टॉल ।
उपचार प्रयोगशाला
उपचार प्रयोगशाला शीतल पेय एवं स्नेक्स स्टॉल ।
स्वयंसेवी स्वास्थ्य सेवा
स्वयंसेवी स्वास्थ्य सेवा निगरानी आवास (20 वर्गमीटर तक) प्रशासकीय कार्यालय औषधालय अल्पाहार गृह ।
पूर्व प्राथमिक एंव किंडर गार्डन विद्यालय
पूर्वप्राथमिक एंव किंडर गार्डन विद्यालय निगरानी आवास (20 वर्गमीटर तक ) ।
प्राथमिक विद्यालय
प्राथमिक विद्यालय , निगरानी आवास (20 वर्गमीटर तक ) , पुस्तकें एवं स्टेशनरी दुकान (15 वर्गमीटर तक) , शीतल पेय एवं स्नेक्स स्टॉल ।
माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक एवं एकीकृत विद्यालय
माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक एवं एकीकृत विद्यालय निगरानी आवास (20 वर्गमीटर तक) , पुस्तके एवं स्टेशनरी , औषधी दुकान (15 वर्गमीटर तक) शीतल पेय एवं स्नेक्स स्टॉल , अल्पाहार गृह, बैंक विस्तार काउण्टर, सभागृह, आंतरिक खेल हॉल, तरण पुस्कर, डाकघर काउण्टर सुविधा ।
एकीकृत आवासीय विद्यालय एंव महाविद्यालय (व्यवसायिक महाविद्यालय समेंत )
विद्यालय एंव महाविद्यालय, आवासीय फ्लेट (रख रखाव कर्मचारियों हेतु) , संस्थागत होस्टल, 15 वर्गमीटर प्रत्येक तक कि फुटकर दुकाने, कन्फेक्शनरी, किराना एवं सामान्य व्यवसाय , पुस्तकं एवं स्टेशनरी , औषधी, मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अगस्त 2023
[भाग 1 7174
नाई , धोबी , सब्जी, अल्पाहार गृह, बैंक विस्तार काउण्टर, सभागृह , आंतरिक खेल हॉल , तरण पुस्कर, खेल मैदान, काउण्टर सुविधा ।
व्यवसायिक प्रशिक्षण संस्थान
व्यवसायिक प्रशिक्षण केन्द्र निगरानी आवास 20 वर्गमीटर तक (होस्टल ) केवल शासकीय केन्द्रों के प्रकरणों में, पुस्तकें एवं स्टेशनरी दुकानें (15 वर्गमीटर तक) , अल्पाहार गृह, ग्रंथालय ।
सामाजिक कल्याण केन्द्र
सामाजिक कल्याण केन्द्र निगरानी आवास (20 वर्गमीटर तक) अल्पाहार गृह प्रदर्शनी सह विक्रय काउण्टर 1
अनुसंधान एवं विकास केन्द्र
अनुसंधान एवं विकास केन्द्र निगरानी आवास (20 वर्गमीटर तक) आवासीय फ्लेट (रख रखाव कर्मचारियों के लिये होस्टल अल्पाहार गृह, बैंक विस्तार काउण्टर, ग्रंथालय, काउण्टर सुविधा ।
ग्रंथालय
ग्रंथालय , निगरानी आवास (20 वर्गमीटर तक), अल्पाहार गृह, प्रदर्शनी, एवं कलाविथिका, सभागृह ।
तकनीकि प्रशिक्षण केन्द्र
तकनीकि प्रशिक्षण केन्द्र आवासीय इकाई (रख रखाव कर्मचारियों हेतु) , पुस्तक एवं स्टेशनरी, औषधि, दुकान, (15 वर्गमीटर प्रत्येक तक)अल्पाहार गृह, बैंक विस्तार काउण्टर, सभागृह, डाकघर , काउण्टर सुविधा ।
खेल प्रशिक्षण केन्द्र
खेल प्रशिक्षण केन्द्र आवासीय फ्लेट रखरखाव हेतु फुटकर दुकाने कन्फेशनरी, किराना एवं सामान्य व्यवसाय, छात्रावास बैक डाकघर, अल्पाहार गृह, इन्डोर एवं आउटडोर स्टेडियम, तरण पुस्कर, खेल मैदान
मोटर चालन प्रशिक्षण केन्द्र
मोटर चालन प्रशिक्षण केन्द्र, निगरानी आवास (20 वर्गमीटर तक) शीतल पेय एवं स्नेक्स स्टॉल ।
बाल यातायात उद्यान
बाल यातायात उद्यान निगरानी आवास (20 वर्गमीटर तक) शीतल पेय एवं स्नेक्स स्टॉल , संग्रहालय, सभागृह ।
संग्रहालय , प्रदशर्नी केन्द्र एवं कला वीथिक, सभागृह एंव खुला रंगमंच
संग्रहालय , प्रदशर्नी केन्द्र एवं कला वीथिक, सभागृह एंव खुला रंगमंच निगरानी आवास (20 वर्गमीटर तक) अल्पाहार गृह ।
सामुदायिक हॉल
सामुदयिक हॉल, निगरानी आवास (20 वर्गमीटर तक ) शीतल पेय एवं स्नेक्स स्टॉल ।
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भाग 1 ]
मैला मैदान
मैला मैदान, आवासीय इकाई (रख रखाव कर्मचारियों हेतु) , प्रदर्शनी केन्द्र (अस्थाई स्वरूप में) उपाहारगृह, शीतल पेय एवं स्नेक्स स्टॉल पुलिस पोस्ट अग्निशमन केन्द्र बैंक विस्तार काउण्टर, डाकघर , काउण्टर सुविधा ।
सांस्कृतिक एवं प्रसार केन्द्र
सांस्कृतिक एवं प्रसार केन्द्र निगरानी आवास (20 वर्गमीटर तक) छात्रावास अल्पाहार गृह बैक विस्तार काउण्टर सुविधा, सभागृह, (500 व्यक्तियों के बैठने की क्षमता तक) , ग्रंथालय, प्रदर्शनी एंव कला वीथिका ।
सामाजिक एंव सांस्कृतिक संस्थान
सामाजिक एंव सांस्कृतिक संस्थान निगरानी आवास (20 वर्गमीटर तक ), शीतल पेय एवं स्नेक्स स्टॉल, उपाहार गृह, अल्पाहार गृह, बैंक विस्तार काउण्टर सुविधा, सभागृह, ग्रंथालय , नृत्य , संगीत एंव नाटय प्रशिक्षण केन्द्र, संग्रहालय , प्रदर्शनी केन्द्र, तथा कला वीथिका ।
सुधार गृह एंव अनाथालय
सुधार गृह एंव अनाथालय , आवासीय फ्लेट (रख रखाव कर्मचारियों हेतु) छात्रावास व्यक्तिगत सेवा दुकान (15 वर्गमीटर तक)
धार्मिक परिसर / भवन
धार्मिक परिसर / भवन 1. मंदिर 2.मस्जिद, 3. चर्च, 4. गुरुद्वारा , 5. यहुदियों का देवालय, 6. आश्रम , 7. स्नानघाट, 8. गौशाला, 9. दरगाह , 10. धर्मार्थ औषधालय एवं ग्रंथालय ।
एकाग्रता/ योग केन्द्र, आध्यात्मिक एवं धार्मिक प्रवचन केन्द्र
एकाग्रता / योग केन्द्र, आध्यात्मिक एवं धार्मिक प्रवचन केन्द्र निगरानी आवास (20 वर्गमीटर तक) छात्रावास शीतल पेय एवं स्नेक्स स्टॉल ।
पुलिस थाना
ऐसा परिसर जिसमें स्थानीय कार्यालय एवं सुविधायुक्त परिसर एवं कर्मचारी आवास के साथ हो ।
पुलिस चौकी
पुलिस चौकी, आवश्यक कर्मचारी आवास,
जेल
जेल एवं आवश्यक आवास (कर्मचारियों के लिए) ।
अग्निशमन केन्द्र
अग्निशमन केन्द्र, आवासीय ईकाई (रखरखाव कर्मचारियों हेतु) , छात्रावास (कर्मचारियों हेतु), सेवा कार्यशाला
डाकघर, डाक व तार कार्यालय , एवं सामान्य डाकघर
डाकघर , डाक व तार कार्यालय , एवं सामान्य डाकघर निगरानी आवास (20 वर्गमीटर तक) अल्पाहारगृह 1 [भाग 1 7176
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दूरभाष केन्द्र
दूरभाष केन्द्र निगरानी आवास (20 वर्गमीटर तक) अल्पाहारगृह छात्रावास , ग्रंथालय ।
दूरसंचार टावर
दूरसंचार टावर निगरानी आवास (20 वर्गमीटर तक) ।
दूरसंचार केन्द्र
दूरसंचार केन्द्र निगरानी आवास (20 वर्गमीटर तक) अल्पाहारगृह ।
दूरसंचार केन्द्र तथा वैद्यशाला एवं जलवायु कार्यालय
दूरसंचार केन्द्र तथा वैद्यशाला एवं जलवायु कार्यालय , आवासीय फ्लेट (रखरखाव कर्मचारियों हेतु) अल्पाहार गृह, अनुसंधान प्रयोगशाला ।
आकाशवाणी एवं दूरदर्शन केन्द्र
आकाशवाणी एवं दूरदर्शन केन्द निगरानी आवास (20 वर्गमीटर तक) अल्पाहार गृह, छात्रावास, पुस्तकालय । कब्रिस्तान, शव दाह गृह, सिमेट्री एवं विद्युत दाह गृह कब्रिस्तान, शव दाह गृह, सिमेट्री एवं विद्युत दाह गृह, लकडी, फुल एवं संबधित सामग्री की फुटकर दुकानें, निगरानी आवास (20 वर्गमीटर तक) ।
नर्सरी / पौध शाला
नर्सरी / पौध शाला निगरानी आवास (20 वर्गमीटर तक) सभी संरचनाएँ अस्थाई स्वरूप की होगी ।
डेयरी फार्म
डेयरी फार्म निगरानी आवास (20 वर्गमीटर तक) सभी संरचनाएँ अस्थाई स्वरूप की होगी ।
मुर्गी पालन फार्म
मुर्गी पालन फार्म निगरानी आवास (20 वर्गमीटर तक) सभी संरचनाएँ अस्थाई स्वरूप की होगी ।
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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अगस्त 2023
भाग 1 ]
अनुसूची-2
परिसरों की परिभाषाये
01 आवासीय भू- खण्ड भू- खण्डीय आवास
एक या अधिक आवासीय इकाईयों का ऐसा परिसर जिसमें मुख्य भवन खण्ड तथा एक गैरेज / गैरेजस , सेवक आवास हेतु एक अतिरिक्त खण्ड सम्मिलित हो.
02 आवासीय भू-खण्ड समूह आवास
न्यूनतम 5000 वर्ग मीटर का परिसर, जिसमें मूलभूत सेवा सुविधाएं जैसे वाहन विराम स्थल, उद्यान, सुविधजनक दुकानें, सार्वजनिक सुविधाएं आदि के साथ आवासीय प्रकोष्ठ स्थित हो.
03 आवासीय प्रकोष्ठ
एक परिसर के लिए आवासीय इकाई जो किह समूह का भाग या स्वतंत्र हो ।
आवासीय- सह-कार्य भू- खण्ड 04
एक परिवार में एक परिवार के लिये उपलब्ध आवासीय जगह हो तथा जिसका कार्य स्थल भूतल तक सीमित हो,ऐसे परिसर केवल सार्वजनिक आवासीय परियोजना में मान्य होंगें.
05 आवासीय परिसर- विशेष क्षेत्र
विशेष क्षेत्र नियमन में दिये अनुसार मिश्रित उपयोग रहित या विशेष क्षेत्र में आवासीय स्थान.
06 छात्रावास (होस्टल)
दीर्धावधि हेतु आवंटित संस्थानों से जुड़े कमरों का परिसर.
07 अतिथिगृह बोर्डिंग एंव लॉजिंगगृह
अतिथिगृह से तात्पर्य अल्पावधि हेतु शासकीय, अर्द्धशासकीय, सार्वजनिक उपक्रम एवं निजी मर्यादित संस्थाओं हेतु आवासीय परिसर. बोर्डिंग हाउस वह परिसर जिसमें कमरों को छात्रावासों की अपेक्षा दीर्घावधि के लिए किराये पर दिये हो.
धर्मशाला एवं इसके समकक्ष 08
वह परिसर जिसमें बिना किसी लाभ के अल्पावधि के लिए अस्थाई रहवासी जगह उपलब्ध हो.
09 बारात घर
सार्वजनिक संस्था व्दारा संचालित विवाह एवं अन्य सामाजिक कार्यो के उपयोग हेतु स्थान ।
10. रैन बसेरा (नाईट शेल्टर)
ऐसा परिसर जिसमें व्यक्तियों को रात्रि में स्थान बिना किसी शुल्क या सांकेतिक शुल्क के साथ उपलब्ध कराया जाता हो, जो कि स्थानीय शासन या स्वेच्छिक संस्थाओं द्वारा संचालित हो ।
11. फुटकर दुकानें
आवश्यक भण्डारण के साथ उपभोक्ताओं हेतु सीधे आवश्यक वस्तुओं का विक्रय परिसर ।
[भाग 1
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12. मरम्मत दुकान
गृह सामग्री, इलेक्ट्रानिक सामान, ऑटोमोबाईल, सायकल आदि की मरम्मत हेतु फुटकर दुकानों के समकक्ष परिसर ।
व्यक्तिगत सेवा दुकान 13.
फुटकर दुकान के समकक्ष ऐसा परिसर जिसमें दर्जी, नाई आदि की सेवायें उपलब्ध हो ।
14. बेंडिंग बूथ
यांत्रिकी या अन्य व्यवस्था के माध्यम से दैनिक उपयोग की वस्तुओं का विक्रय परिसर जो कि एक बूथ के स्वरूप में हो ।
15. सुविधा जनक दुकान केन्द्र-
मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के अनुसार होंगे ।
16. स्थानीय दुकान केन्द्र-
मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के अनुसार होंगे ।
17.
साप्ताहिक बाजार / अनौपचारिक समूह इकाई-
बाजार में सप्ताह में एक बार उपयोगिता अनौपचारिक दुकानों का समूह क्षेत्र, यह बाजार सप्ताह में विभिन्न दिवसों में एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में स्थानांतरित होता है ।
18. थोक व्यापार-
ऐसा परिसर जहां से वस्तुएं एंव सामग्री फुटकर व्यवसायियों को विक्रय हेतु पहुंचाई जाती हो ।
19. स्टोरेज गोदाम एवं भंण्डारण-
ऐसा परिसर जहां केवल विशेष रूप से संबंधित वस्तुओं की आवश्यकता के अनुरूप सामग्री एवं वस्तुओं के भण्डारण का उपयोग किया जाता हो ।
20. कोल्ड स्टोरेज (शीत गृह)
आवश्यक तापमान बनाये रखने हेतु यांत्रिकी एवं विद्युत उपकरणों के उपयोग के साथ ऐसी बंद जगह जहां शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तुओं का भण्डारण किया जाता हो ।
21. गैस गोदाम-
ऐसा परिसर जहां खाना पकाने की गैस के सिलेण्डर या अन्य गैस सिलेण्डरों को भण्डारण किया जाता हो ।
22. तेल डिपो-
संबंधित सुविधाओं के साथ पेट्रोलियम उत्पाद भण्डारण का परिसर ।
23. कबाड़खाना-
अतिशेष वस्तुयें एवं सामग्री के कय - विक्रय के साथ बंद, अर्द्धबंद एवं खुला भंडारण परिसर ।
24. वाणिज्यिक कार्यालय-
लाभ अर्जित करने वाली संस्थाओं के कार्यालयीन उपयोग का परिसर ।
25. बैंक-
ऐसा परिसर जहां बैंकिंग कार्य एवं गतिविधियों के कार्यालय स्थित हों ।
7179
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भाग 1
26. मोटर गैरिज एवं कार्यशाला-
वाहनों के मरम्मत एवं सर्विसिंग परिसर ।
27. छविगृह-
ऐसा परिसर जहां दर्शकों की बैठक व्यवस्था के साथ बंद जगह जहां चलचित्र दिखाये जाने की व्यवस्था हो ।
पेट्रोल पम्प 28.
ऐसा परिसर जहां उपभोक्ताओं को पेट्रोलियम उत्पाद विक्रय हो , साथ ही वाहन सर्विसिंग की व्यवस्था हो ।
29. रेस्टोरेन्ट (उपाहार गृह)
ऐसा परिसर जिसका उपयोग व्यवसायिक आधार पर खाने के व्यंजनों को उपलब्ध करानें के लिये किया जाता हो (व्यंजन पकाने की व्यवस्था के साथ) जिसमें खुले, बंद या दोनों प्रकार की बैठक व्यवस्था हो ।
30. होटल-
ऐसा परिसर जहां भोजन अथवा बिना भोजन व्यवस्था के 15 व्यक्तियों की सशुल्क रहवास की व्यवस्था हो ।
31. मोटल-
ऐसा परिसर जो कि मुख्य राजमार्ग के समीप एवं नगरीय सीमा के बाहर हो तथा जिसका उपयोग सड़क से यात्रा करने वाले व्यक्तियों के सुलभ भोजन व्यवस्था हेतु किया जाता हो ।
32. फ्लेटेड समूह-
ऐसा समूह जिसमें अहानिकारक उद्योग इकाईयों का समूह स्थित हो यह ईकाईयां बहु मंजिला भवन में हो सकती है ।
33. सेवा केन्द्र-
ऐसा परिसर जिसमें विशिष्ट रूप से वाहन मरम्मत, विद्युतीय उपकरण मरम्मत, भवन सामग्री आदि की दुकानें स्थित हो । ताकि पड़ोसी आवासी क्षेत्रों का आवश्यक सेवा प्रदाय हो सके ।
34. औद्योगिक भूखण्ड- हल्के उद्योग-
अहानिकारक 50 कर्मचारियों वाली उद्योग ईकाइयों का परिसर ।
35. औद्योगिक भूखण्ड विशिष्ट उद्योग-
ऐसी औद्योगिक ईकाइयों का परिसर जिसमें इलेक्ट्रोनिक सामग्री आदि जैसी विशिष्ट उत्पादन ईकाइयों का समूह सम्मिलित हो ।
36. उद्यान (पार्क)
आमोद - प्रमोद गतिविधियों के उपयोग का परिसर जिसमें भूदृश्यीकरण, वाहन विराम , सार्वजनिक शौचालय, फेंसिंग आदि संबंधित सुविधायें हो जिसमें लॉन, खुले एवं हरित क्षेत्र आदि सम्मिलित हो ।
भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 अगस्त 2023
7180
37. कीड़ांगण-
बाहय खेलों के उपयोग में आने वाला परिसर जिसमें भूदृश्यीकरण, वाहन विराम , सार्वजनिक शौचालय सम्मिलित हो ।
38.
बाहय खेल स्टेडियम-
बाहय खेलो के लिये ऐसा स्टेडियम जिसमें पेवेलियन के साथ दर्शकदीर्घा एवं खिलाड़ियों के लिये संबंधित सुविधायें उपलब्ध हो ।
आंतरिक खेल स्टेडियम-
39.
आंतरिक खेलो के लिये ऐसा परिसर जिसमें खेल क्षेत्र , दर्शकदीर्घा तथा खिलाड़ियों के लिये संबंधित सुविधाये उपलब्ध हो ।
आतंरिक खेल हॉल-
40.
ऐसा परिसर जिसमें आंतरिक खेलो तथा खिलाड़ियों से संबंधित सुविधाओं हेतु आवश्यक क्षेत्र संलग्न हो ।
41. शूटिंग रेंज-
ऐसा परिसर जिसमें निशानेबाजी के अभ्यास एवं खेल की सुविधाये उपलब्ध हो ।
42. तरण पुष्कर-
ऐसा परिसर जिसमें तैराकी की सुविधा एवं आकार , मानक एवं उद्देश्य के अनुपात में दर्शकों के बैठने की व्यवस्था हो ।
43.
आमोद - प्रमोद क्लब-
संबंधित सुविधाओं के साथ ऐसा परिसर जहां सामाजिक एवं मनोरंजन के उद्देश्य से व्यक्तियों के समूह का एकत्रीकरण होता हो ।
44. ऐतिहासिक स्मारक-
ऐसा परिसर जिसमें प्राचीन समय के खण्डहर एवं ढांचे स्थित हो ।
45.
प्राणी उद्यान एवं मत्स्यालय
संबंधित समस्त सुविधाओं के साथ ऐसा परिसर जिसमें उद्यान, पार्क या मत्स्यालय के रूप में पशु और पक्षियों की प्रजातियां प्रदर्शनी एवं अध्यन हेतु उपलब्ध हो ।
46. पक्षी अभ्यारण-
पक्षियो के संरक्षण एवं प्रजनन हेतु वन या विस्तृत उद्यान के रूप में संबंधित सर्व सुविधायुक्त परिसर ।
47. वनस्पति उद्यान-
अनुसंधान एवं प्रदर्शन के लिये उद्यान के स्वरूप में वृक्षारोपण वाला परिसर ।
48.
पिकनिक हट / केम्पिंग साइट
ऐसा परिसर जहां पर्यटन एवं आमोद -प्रमोद के उद्देश्य से अल्पावधि के लिये परिवार सहित ठहरने की सुविधा स्पष्ट हो ।
7181
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भाग 1]
49.
फ्लाइंग क्लब-
ऐसा परिसर जहां ग्लाइडिंग एवं छोटे विमानों को उड़ाने का प्रशिक्षण दिये जाने की व्यवस्था हो, साथ ही इसमें मनोरंजन क्लब एवं आतंरिक खेल गतिविधियां शामिल हो ।
50.
माल एवं टिकिट घर-
ऐसा परिसर जिसका उपयोग एक एयरलाइन द्वारा टिकिट घर एवं माल के भण्डारण के लिये किया जाता है ।
रेल माल गोदाम-
51.
ऐसा परिसर जिसका उपयोग रेल्वे द्वारा ढोये गये माल के भंडारण हेतु किया जाता हो ।
52.
रेल टिकिट घर-
ऐसा परिसर जिसका उपयोग यात्रियों के प्रवास हेतु रेल्वे टिकट घर के रूप में किया जाता हो ।
53
सड़क परिवहन टिकट घर-
ऐसा परिसर जिसका उपयोग यात्रियों के प्रवास हेतु सड़क परिवहन द्वारा टिकट घर के रूप में किया जाता हो जिसमे गोदाम भी सम्मिलित हो या सम्मिलित नहीं हो ।
54.
वाहन विराम-
सार्वजनिक वाहन विराम हेतु उपयोग में लाया जाने वाला परिसर जो कि व्यवसायिक या गैर व्यवसायिक आधार पर संचालित किया जाता हो ।
55.
टैक्सी एवं तिपहिया वाहन स्थानक-
ऐसा परिसर जिसका उपयोग अंतवर्ती सार्वजनिक यातायात वाहनों, जो कि व्यवसायिक आधार पर चलती हो द्वारा विराम हेतु किया जाता है । वाहन विराम स्थल व्यवसायिक अथवा गैर व्यवसायिक हो ।
बस अवसान केन्द्र-
56.
ऐसा परिसर जिसका उपयोग जनता के उपयोग में आने वाली सार्वजनिक यातायात संस्था की बस द्वारा कम समय में विराम हेतु किया जाता हो । इसमें यात्रियों के लिये आवश्यक सुविधायें शामिल हो सकती है ।
बस स्थानक-
57.
ऐसा परिसर जिसका उपयोग सार्वजनिक यातायात संस्था या अन्य किसी संस्था द्वारा बसों के रख - रखाव , मरम्मत एवं विराम हेतु किया जाता हो इसमें कर्मशाला भी शामिल की जा सकती है अथवा नहीं भी ।
सार्वजनिक उपयोगिता परिसर-
58.
1. पानी की टंकी- ऐसा परिसर जिसमें समीपस्थ क्षेत्रों में जल वितरण एवं संग्रहण हेतु पानी की टंकी स्थित हो इसमें पम्प हाऊस भी सम्मिलित किया जा सकता है ।
2.
भूमिगत टंकी- ऐसा परिसर जिसमें समीपस्थ क्षेत्रों मे जल वितरण एवं संग्रहण हेतु पानी की भूमिगत टंकी स्थित हो इसमें पम्प हाऊस भी सम्मिलित किया जा सकता है ।
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अगस्त 2023
7182
3. आक्सीकरण पोण्ड ऐसा परिसर जिसमें स्थित तालाब का उपयोग जल निकास एवं अन्य अवशिष्ट पदार्थो के आक्सीकरण हेतु किया जाता हो ।
4. सेप्टिक टैंक ऐसा परिसर जिसमें जल विकास संकलन एवं उसके निराकरण हेतु भूमिगत टेंक स्थित हो ।
5. जल मल पंपिंग स्टेशन- ऐसा परिसर जिसका उपयोग जल मल को ऊचाई पर भेजने हेतु पंपिंग स्टेशन हेतु किया जाता हो ।
6. सार्वजनिक शौचालय एवं मूत्रालय- ऐसा परिसर जिसमें सार्वजनिक शौचालय एवं मूत्रालय स्थित हो । इसमें पीने के पानी की सुविधा भी सम्मिलित की जा सकती है और नहीं भी ।
7. विद्युत उपकेन्द्र - ऐसा परिसर जिसमें विद्युत वितरण हेतु ट्रांसफार्मर एवं संबंधित उपकरण स्थितहो ।
8. घूरा एवं कचरा घर- ऐसा परिसर जिसका उपयोग अवशिष्ट पदार्थो के एकत्रीकरण एवं आगे गढ्डो को भरने हेतु लदान किया जाता हो ।
9. धोबी घाट- ऐसा परिसर जिसका उपयोग कपड़ा धोने, सुखाने इत्यादि के लिये किया जाता हो ।
59. केन्द्र शासन के कार्यालय-
ऐसा परिसर जिसका उपयोग केन्द्र शासन के कार्यालयों द्वारा किया जाता हो ।
स्थानीय शासन के कार्यालय-
60.
ऐसा परिसर जिसका उपयोग स्थानीय शासन एवं स्थानीय संस्थाओं के कार्यालय हेतु किया जाता हो ।
61. सार्वजनिक उपक्रम कार्यलय-
ऐसा परिसर जिसका उपयोग सार्वजनिक उपक्रम व्यूरो अधिनियमों के अन्तर्गत स्थापित कम्पनियों द्वारा किया जाता हो ।
62. न्यायालय-
ऐसा परिसर जिसका उपयोग न्यायालयीन कार्यालयों द्वारा किया जाता हो ।
63. शासकीय भूमि (अनिर्धारित उपयोग)
शासकीय भूमि का ऐसा परिसर जिसका उपयोग अनिर्धारित हो ।
64. चिकित्सालय-
ऐसा परिसर जिसमें आंतरिक एवं बाह्य रोगियों की सामान्य एवं विशेषिकृत चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध हो ।
65. स्वास्थ्य केन्द्र-
ऐसा परिसर जिसमें बाह्य रोगियों एवं आंतरिक रोगियों (30 बिस्तर तक) की चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध हो । स्वास्थ्य केन्द्र का प्रबंधन सार्वजनिक एवं धर्मार्थ संस्था द्वारा गैर व्यवसायिक आधार पर किया जाता हो । इसमें परिवार कल्याण केन्द्र भी सम्मिलित है ।
7183
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भाग 1 ]
66.
उपचार केन्द्र-
ऐसा परिसर जिसमें 30 बिस्तरों वाले आंतरिक बाह्य रोगियों की चिकित्सा सुविधा हो । जिसका संचालन चिकित्सक या चिकित्सक समूह द्वारा व्यवसायिक आधार पर किया जा सकता है ।
67.
औषधालय-
ऐसा परिसर जिसमें सार्वजनिक अथवा धर्मार्थ संस्थाओं द्वारा चिकित्सकीय परामर्थ एवं दवाईयों के प्रबंधन की व्यवस्था हो ।
68.
क्लीनिक / चिकित्सा केन्द्र-
ऐसा परिसर जिसमें चिकित्सक द्वारा बाह्य रोगियों के उपचार की सुविधा हो । पाली क्लीनिक की दशा में चिकित्सकों के समूह द्वारा प्रबंधन किया जायेगा ।
उपचार प्रयोग शाला-
69.
ऐसा परिसर जिसमें रोगों की पुष्टि करने हेतु विभिन्न प्रकार के परिक्षण करने की सुविधा हो ।
स्वैच्छिक स्वास्थ्य सेवा-
70.
ऐसा परिसर जिसमें स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा रक्त बैंक एवं बाह्य रोगियों के चिकित्सा की सुविधा हो । यह सेवा धर्मार्थ उद्देश्य से अस्थाई कैम्प द्वारा भी उपलब्ध कराई जा सकती है ।
71 .
झूला घर एंव दिवस देख - रेख केन्द्र-
ऐसा परिसर जिसमें दिन में छोटे बच्चों की देख - रेख की सुविधा हो यह केन्द्र व्यक्तिगत अथवा व्यवसायिक अथवा गैर व्यवसायिक संस्था द्वारा संचालित हो सकती है ।
72.
पूर्व प्राथमिक एवं किन्डर गार्डन स्कूल-
ऐसा परिसर जिसमें पाठशाला पूर्व बच्चों के खेलने एंव प्रशिक्षण की सेवायें उपलब्ध हो ।
प्राथमिक शाला
73 .
ऐसा परिसर जिसमें कक्षा 5 तक के छात्रों की शिक्षा एवं खेलने की सुविधा हो ।
माध्यमिक शाला-
74..
ऐसा परिसर जिसमें कक्षा 6 से 10 तक के छात्रों के पढने, खेलने की सुविधा हो इसमें वर्तमान में संचालित कक्षा 8 तक की माध्यमिक शालायें सम्मिलित है ।
75.
उच्चतर माध्यमिक शाला-
ऐसा परिसर जिसमें कक्षा 10 से 12 तक के छात्रों के खेलने एवं शिक्षण की व्यवस्था हो ।
76.
एकीकृत शाला-
ऐसा परिसर जिसमे कक्षा 12 के छात्रों के खेलने एवं शिक्षण की सुविधा हो ।
77.
एकीकृत आवासीय शाला-
ऐसा परिसर जिसमें कक्षा 12 के छात्रों के खेलने एवं शिक्षण की सुविधा हो । तथा छात्रों के लिये बोर्डिंग सुविधा हो इसमें अध्यापकों के आवास भी हो सकते है ।
78. महाविद्यालय-
ऐसा परिसर जिसमें विश्वविद्यालय के स्नातक एवं स्नाकोत्तर तक के छात्रों के खेलने एवं शिक्षण की सुविधा हो इसमें सभी व्यवसायिक शिक्षण शामिल है ।
[भाग 1 7184
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अगस्त 2023
79. व्यवसायिक प्रशिक्षण केन्द्र-
ऐसा परिसर जिसमें कम अवधि के शिक्षण पाठ्यक्रम तथा कतिपय विशेष व्यवसाय एवं व्यापार से संबंधित रोजगार हेतु प्रशिक्षण सुविधा हो । ये सार्वजनिक अथवा धार्मिक संस्था द्वारा गैर व्यवसायिक आधार पर संचालित होना चाहिये । इसमें प्रशिक्षण सह कार्य केन्द्र शामिल है ।
80.
सामाजिक कल्याण केन्द्र-
ऐसा परिसर जिसमें सामुदायिक विकास के उन्नयन एवं कल्याण की सुविधा हो । यह सार्वजनिक अथवा धार्मिक संस्थाओं द्वारा संचालित हो सकता है ।
81.
अनुसंधान एवं विकास केन्द्र-
ऐसा परिसर जिसमें किसी विशेष विषय में अनुसंधान एवं विकास की सुविधा हो ।
82.
पुस्तकालय-
ऐसा परिसर जिसमें एक विशेष वर्ग अथवा सामान्य जनता के पढने एवं संदर्भ के लिये वृहद् संख्या में पुस्तकों का संकलन हो ।
83.
तकनीकि प्रशिक्षण केन्द्र-
ऐसा परिसर जिसमें तकनीकि प्रकृति के विषय में प्रशिक्षण की सुविधा हो, इसमें तकनीकि शाला , औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र शामिल हो ।
84.
वाणिज्यिक एवं सचिवालयीन प्रशिक्षण-
ऐसा परिसर जिसमें शीघ्रलेखन एवं टंकण , पत्राचार रिकार्ड रखने आदि के प्रशिक्षण की सुविधा हो ।
85.
संगीत, नृत्य एवं नाटक प्रशिक्षण केन्द्र-
ऐसा परिसर जिसमें संगीत , नृत्य एवं नाटकों आदि के प्रशिक्षण प्रदान करने की सुविधा हो ।
86. खेल प्रशिक्षण केन्द्र-
ऐसा परिसर जिसमें तैराकी सहित विभिन्न आंतरिक एवं बाह्य खेलो के प्रशिक्षण की सुविधा हो । इसमें शारीरिक शिक्षा भी शामिल है ।
87. वाहन चालन प्रशिक्षण केन्द्र-
ऐसा परिसर जिसमें आटो वाहनों के चालन के प्रशिक्षण की सुविधा हो ।
88. बाल यातायात उद्यान-
ऐसा परिसर जिसमे बालकों को यातायात एवं संकेतों की शिक्षा सह उद्यान की सुविधा हो ।
89. संग्रहालय-
ऐसा परिसर जिसमें प्राचीन वस्तुओं, प्राकृतिक, ऐतिहासिक एंव काल संबंधी वस्तुओं के संकलन एवं प्रदर्शन की सुविधा हो ।
90. कला दीर्घा एवं प्रदर्शनी केन्द्र-
ऐसा परिसर जिसमें पेंटिंग , छाया चित्रों, मूर्तियो , भित्ती चित्र , मिटटी से बनी कलाकृतियों, हाथ करघा अथवा विशेष वर्ग के उत्पादन को प्रदर्शन करने की सुविधा हो ।
7185
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अगस्त 2023
भाग 1 ]
91. सभागृह (आडिटोरियम)
ऐसा परिसर जिसमें संगीत विद्या गतिविधियों के विभिन्न आयोजन हेतु दर्शक दीर्घा सहित मंच हो ।
92. खुला रंगमंच
ऐसा परिसर जिसमें आयोजनों के लिये दर्शक दीर्घा व मंच सहित खुला रंगमंच हो ।
सामुदायिक भवन- 93.
ऐसा परिसर जिसमें 15000 की समीपस्थ जनसंख्या की विभिन्न सामाजिक' -सांस्कृतिक गतिविधियों की सुविधायें हो ।
94. मेला मैदान-
ऐसा परिसर जिसमें सहभागी समूह के लिये प्रदर्शनी, प्रदर्शन एवं सांस्कृतिक गतिविधियों की सुविधायें हो ।
95 सांस्कृतिक एवं सूचना केन्द्र-
ऐसा परिसर जिसमें संस्था, राज्य तथा देश के लिये सांस्कृतिक व सूचना सेवा की सुविधायें हो ।
96. सामाजिक एवं सांस्कृतिक संस्था-
ऐसा परिसर जिसमें गैर वाणिज्यिक रूप से सार्वजनिक, स्वैच्छिक अथवा व्यक्तिगत सामाजिक सांस्कृतिक गतिविधियों के लिये सुविधाये हो ।
97. सुधार गृह-
ऐसा परिसर जिसमें अपराधियों के कारावास एवं सुधार की सुविधा उपलब्ध हो ।
98. अनाथालय-
ऐसा परिसर जिसमें अनाथ बच्चों के रहने की सुविधा हो । यह शैक्षिणक सहित या रहित हो सकता है ।
धार्मिक- 99.
ऐसा परिसर जिसमें ईश्वर अथवा धार्मिक प्रकृति के अन्य उद्देश्यों से संबंधित सेवाएं व स्थल हो। ये विभिन्न धर्मों जैसे मंदिर (सभी धर्मों के) मस्जिद, चर्च , गुरूद्वारा , यहुदियों का प्रार्थना भवन, आश्रम, स्नानघाट, गौशाला आदि हो सकते है ।
100. योग, ध्यान, आध्याम्कि एवं धार्मिक प्रवचन केन्द्र-
ऐसा परिसर जिसमें आत्म चिंतन, शरीर एवं मस्तिष्क की उच्च गुणवत्ता प्राप्ति करना आध्यात्मिक एवं धार्मिक प्रवचन आदि की सुविधायें शामिल हो ।
101. पुलिस चौकी-
पुलिस स्टेशन की तुलना में लघु एवं अस्थाई स्थानीय पुलिस चौकी हेतु सुविधायुक्त परिसर ।
102. पुलिस स्टेशन-
ऐसा परिसर जिसमें स्थानीय पुलिस चौकी के कार्यालयों हेतु सुविधा हो ।
103. जिला पुलिस कार्यालय-
अर्द्धसैनिक बलों के कार्यालयो हेतु सुविधायुक्त परिसर ।
[भाग 1 7186
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अगस्त 2023
104. नागरिक सुरक्षा एवं नगर सैनिक-
आंतरिक सुरक्षा की नागरिक संस्थानों हेतु कार्यालय सुविधा एवं अन्य कार्यकलापों वाला परिसर ।
105.
न्यायिक विज्ञान प्रयोगशाला-
ऐसा परिसर जहां न्यायिक प्रकरणों में चिकित्सा ज्ञान के प्रयोग की सुविधा हो ।
जेल-
106.
ऐसा परिसर जहां कानून के अंतर्गत काराबास / बंदीगृह एवं अपराधियों के सुधार की व्यवस्था हो ।
107.
अग्निशमन पोस्ट-
ऐसा परिसर जहां अल्प स्तर पर अग्निशमन व्यवस्था हो । अग्नि-प्रवृत्त गतिविधियों वाले विशिष्ट परिसरों में यह व्यवस्था संलग्नित की जा सकती है ।
108. अग्निशमन स्टेशन-
एक निर्धारित क्षेत्र हेतु अग्निशमन सुविधा से युक्त परिसर ।
109.
डाकघर-
सार्वजनिक उपयोग के लिये डाक सुविधायुक्त परिसर ।
110.
डाक एवं तार घर-
सार्वजनिक उपयोग के लिये डाक एवं दूरसंचार सुविधा युक्त परिसर ।
111.
मुख्य डाकघर-
सार्वजनिक उपयोग के लिये डाक एवं दूरसंचार सुविधा युक्त परिसर ।
112. टेलीफोन एक्सचेंज-
परिसर जहां सार्वजनिक टेलीफोन प्रणाली केन्द्र स्थापित हो ।
113. रेडियो एवं दूरदर्शन स्टेशन-
समाचार एवं अन्य कार्यक्रमांक का संबंधित माध्यमों द्वारा प्रचार, प्रसार, रिकार्डिंग आदि सुविधायुक्त परिसर । जिसमें अतिथि कलाकारों के लिये होस्टल व्यवस्था तथा प्रचार (ट्रांसमिशन) के लिये टावर्स जैसी सुविधायें भी सम्मिलित हो सकती है ।
114. ट्रांसमिशन टावर एवं वायरलेस स्टेशन-
ऐसा परिसर जिसका उपयोग संचार के उद्देश्य के लिय टावर निर्माण हेतु किया जाता हो ।
115. उपग्रह एवं दूरसंचार केन्द्र-
ऐसा परिसर जहां उपग्रह एवं दूरसंचार तकनीक के अनुसंधान तथा विकास के लिये सुविधायें उपलब्ध हो ।
116. वेधशाला एवं मौसम कार्यालय-
ऐसा परिसर जहां मौसम के आंकड़ों के विश्लेषण एवं विकास तथा इस आधार पर मौसम की पूर्व सूचना किये जाने की सुविधा उपलब्ध हो ।
117.
कब्रिस्तान-
मृतकों के अंतिम संस्कार हेतु आवश्यक सुविधा युक्त परिसर ।
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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अगस्त 2023
भाग 1 ]
118 . विश्रामघाट (श्मशान)
दाह विधि से मृतकों के अंतिम संस्कार का सुविधा युक्त परिसर ।
119. सिमिट्री-
ईसाई समुदाय के मृतकों के अंतिम संस्कार का आवश्यक सुविधा युक्त परिसर ।
120. विद्युत दाहगृह-
ऐसा परिसर जहां विद्युत फरनेस में मृतक का दाह किया जाता हो ।
121. बाग (ओरचर्ड)-
सघन फल वृक्षों का परिसर, जिसमें फल वृक्षो के साथ उद्यान सम्मिलित हो सकता है ।
पौध नर्सरी-
122.
पौध उगाने एवं विक्रय का सुविधायुक्त परिसर ।
वन-
123.
सघन प्राकृतिक वन युक्त परिसर ।
124. डेरीफर्म-
ऐसा परिसर जहां डेयरी उत्पादन के उपचार एवं उत्पादन की सुविधा उपलब्ध हो । जिसमें अस्थायी रूप से पशु एवं पक्षियों के शेड्स सम्मिलित हो सकते है ।
125. कुक्कुट फार्म-
कुक्कुट उत्पाद के प्रजनन एवं उपचार का सुविधायुक्त परिसर जिसमें अस्थायी रूप से पक्षियों के शेड्स सम्मिलित हो सकते है ।
126.
सुअर पालन-
सुअर प्रजनन एवं उत्पाद उपचार का सुविधायुक्त परिसर जिसमें अस्थायी रूप से पक्षियों के शेड्स सम्मिलित हो सकते है ।
127. फार्म हाऊस-
एक कृषि फार्म पर बनी आवासीय इकाई ।
ग्रामीण केन्द्र-
128.
एक निश्चित संख्या के ग्रामों हेतु विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन का सुविधायुक्त परिसर ।
URDPFI 129.
Urban and Regional Development Plan Formulation and Implementation Guidelines 130.
GIS
Geographical Information System
131.
TDR
Transfer of Development Rights
DEM
132.
DigitalElevation Model
NRSC
133.
National Remote Sensing Centre
134.
RS
RemoteSensing [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अगस्त 2023
7188
परिशिष्ट 7189
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अगस्त 2023
भाग 1 ]
परिशिष्ट 1
मध्यप्रदेश शासन,
नगर एवं ग्रामीण नियोजन विभाग
अधिसूचना
भोपाल , दिनांक 14 फरवरी 1974 क्रमांक 530 / एफ - 1-17 / XXXIII / टी.सी.पी. / 74- मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 13 की उपधारा (1 ) के अन्तर्गत राज्य सरकार एतद् द्वारा इस नियम के प्रयोजनों के लिये देवास निवेश क्षेत्र का गठन करती है । जिसकी सीमाएं नीचे दी गई अनुसूची परिलक्षित की गई है ।
अनुसूची
देवास निवेश क्षेत्र की सीमाएं
उत्तर में :-
तक । बिलावली, कालूखेड़ी , नौसेराबाद तथा नागूखेड़ी ग्राम की उत्तरी सीमा पश्चिम में: - नागूखेड़ी , मेंढकीचक, बीराखेड़ी , तथा बिंजाना ग्राम की पश्चिमी सीमा तक ।
दक्षिण में:- बिंजाना, अमोना, रसूलपुर, बावड़िया , बालगढ़ शंकरगढ़ , देवास जूनियर, देवास सीनियर तथा राजौदा ग्राम की दक्षिणी सीमा तक ।
पूर्वमें:-
राजौदा, जैतपुरा तथा बिलावली ग्राम की पुर्वी सीमा तक ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एन. सी. जैन , उपसचिव.
[भाग 1 7190
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अगस्त 2023
परिशिष्ट 2
COPY OF NOTICE FOR ADOPTION OF EXISTING LAND - USE MAPS OF DEWAS APPEARD IN MADHYA PRADESH GAZETTE DATED -08-02-1974 कार्यालय , मुख्य नगर निवेशक , मध्यप्रदेश, भोपाल
भोपाल दिनांक 14 फरवरी 1974
मध्यप्रदेश नगर निवेश (संशोधन) अधिनियम, 1968 (क्रमांक 21 सन् 1968) द्वारा यथा संशोधित मध्यप्रदेश टाउन प्लानिंग एक्ट, 1948 ( क्रमांक 67 सन् 1948) की धारा 2- बी की उपधारा (3) तथा (4) के साथ पठित धारा 2- ई के अनुसरण में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु यह प्रकाशित किया जाता है , कि स्थानीय प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित अनुसूची में विनिर्दिष्ट क्षेत्र की भूमि के प्रत्येक खण्ड के संबंध में भूमि का वर्तमान उपयोग संबंधी मानचित्र तथा भूमि का वर्तमान उपयोग संबंधी रजिस्टर तदानुसार सम्यक रूप से स्वीकार किये जाते है । इस सूचना की प्रति मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रमकाशन हेतु भेजी जा रही है । उक्त प्रकाशन इस बात का निश्चायक साक्ष्य होगा कि मानचित्र तथा रजिस्टर सम्यक रूप से तैयार तथा स्वीकार किये गये है-
स्थानीय क्षेत्र से रिक्त भूमि की अनुसूची
नगर पालिका देवास के क्षेत्राधिकार में आने वाला समस्त भू- भाग तथा निम्न ग्राम जो स्थानीय क्षेत्र में सम्मिलित किये जाते है ।
01 देवास सीनियर
03 बालगढ
02 देवास जूनियर
04 शंकरगढ
05
बावडिया
06 रसूलपुर
07 बिंजाना 08 अमोना 09 बीराखेडी
10 मेंढकीचक 11 ईटावा 12 कालूखेड़ी
13 ब्राहम्मणखेड़ी 14 बिलावली 15 राजोदा
16
17
नौसेराबाद
जैतपुरा
18 नागूखेडी
उक्त स्वीकृत मानचित्र तथा रजिस्टर दिनांक 28 नवम्बर 1973 से 6 दिसम्बर 1973 तक निम्नलिखित स्थान पर सार्वजनिक निरीक्षण हेतु कार्यालयीन समय में अवकाश के दिन छोड़कर खुला रहेगा ।
निरीक्षण स्थल
के.कपलिश
मल्हार स्मृति मंदीर, देवास
मुख्य नगर निवेशक मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अगस्त 2023
7191 भाग 1 ]
परिशिष्ट 3
मध्यप्रदेश शासन
आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय
// अधिसूचना //
भोपाल, दिनांक 6 अप्रैल 2021 क्रमांक एफ-3-42 / 2021 / 18-5 , राज्य शासन एतद् द्वारा मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 13 की उपधारा (2) के अन्तर्गत इस अधिनियम के अधीन विभागीय समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 14/02/1974 के द्वारा गठित देवास निवेश क्षेत्र की सीमाओं संशोधित कर निवेश क्षेत्र का पुर्नगठित करता है । पुर्नगठित निवेश क्षेत्र की सीमाएं नीचे दी गई है ।
देवास पुर्नगठित निवेश क्षेत्र की सीमाएं
उत्तर में:- दुर्गापुरा , सिया, राजपुरा, बोरखेडा धाकड़ निपानिया, खजुरिया, भीमसी, सिंगावदा, की उत्तरी सीमा तक ।
पश्चिम में: - सिंगावदा, मुंगावदा,छायन,चंदाना, आजमपुर सुतारखेड़ा, गदईसापिपल्या, टुमनी, अलीपुर, सुकल्या शिप्रा, की पश्चिमी सीमा तक ।
दक्षिण में :- सुकल्या शिप्रा , सुनवानी महाकाल, नागदा, भानगढ़ , खटाम्बा, की दक्षिणी सीमा तक ।
पूर्वमें:- दुर्गापुरा, अमरपुरा, गदुखेडी , खटाम्बा , सतबर्डी, खेताखेडी, बालोदा, लसुड़िया नजदीक , भानगढ़ की पुर्वी सीमा तक ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
उपसचिव,
मध्यप्रदेश शासन , नगरीय विकास एवं आवास विभाग , 7192
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अगस्त 2023
[भाग 1
परिशिष्ट 4
विभाग प्रमुखों के आदेश
कार्यालय, उप संचालक , नगर तथा ग्राम निवेश, देवास- शाजापुर मध्यप्रदेश हाउसिंग बोर्ड कॉम्प्लेक्स, द्वितीय तल, जवाहर नगर, ए. बी. रोड, देवास
देवास , दिनांक 17 नवम्बर 2021
वर्तमान भूमि उपयोग मानचित्र के अंतिम प्रकाशन की सूचना
क्र. 2394 -देवास- नग्रानि-2021 .-देवास वर्धित निवेश क्षेत्र, के लिए वर्तमान भूमि उपयोग हेतु मानचित्र को मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम , 1973 ( क्रमांक 23 सन् 1973 ) की धारा 15 की उपधारा ( 1 ) के अधीन मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 सितम्बर 2021 को प्रकाशित किया गया था एवं उक्त धारा की उपधारा ( 2 ) के उपबंधों के अधीन जनता से आपत्तियां एवं सुझाव आमंत्रित किए गए, समस्त ऐसे व्यक्तियों को, जिन्होंने आपत्ति या सुझाव , उपांतरण प्रस्तुत किए हैं, अपेक्षित विचारण उसमें किया गया है.
अब, देवास वर्धित निवेश के लिए वर्तमान भूमि उपयोग हेतु मानचित्र उक्त अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (3 ) के अधीन एतद्वारा , अंगीकृत किया जाता है और उसकी प्रति दिनांक 26 नवम्बर 2021 से 03 दिसम्बर 2021 तक कार्यालयीन समय के दौरान निरीक्षण हेतु निम्न कार्यालयों में उपलब्ध रहेगी:-
(1 ) जिला कलेक्टर, देवास
(2) आयुक्त, नगरपालिका निगम, देवास
( 3 ) उपसंचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, देवास.
अनिता कुरोठे , उपसंचालक.
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अगस्त 2023
7193 भाग 1 ]
परिशिष्ट 5
मध्यप्रदेश शासन,
आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय
//आदेश//
भोपाल दिनांक 15.4.2010 क्रमांक एफ-3-45/ 32 / 2010 राज्य शासन के आदेश क्रमांक एफ-3-130/ 32 / 97 दिनांक
20. 01.1988 आदेश क्रमांक एफ-3-55 / 32/ 98 दिनांक 12.08.1988 एवं ओदश कमांक एफ-3-130 / 32/97 दिनांक 2 मई 2000 के अनुमोदित विकास योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु सभागायुक्त / कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित नियोजन एवं पर्यवेक्षण समिति को एत्त द्वारा निम्नानुसार संशोधित किया जाता है :-
1. संभागीय मुख्यालय के नगरों हेतु संबंधित संभागायुक्त तथा जिला मुख्यालय एवं अन्य नगरों हेतु अध्यक्ष
संबंधित कलेक्टर
2 सांसद, संबंधित क्षेत्र सदस्य
3. अध्यक्ष, संबंधित विकास प्राधिकरण सदस्य
4. अध्यक्ष, संबंधित जिला पंचायत सदस्य
5. महापौर , संबंधित नगर पलिक निगम सदस्य
6. निवेश क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली विधान क्षेत्रों के विधायक सदस्य
7. अध्यक्ष, संबंधित नगर पालिका सदस्य
8. अध्यक्ष, संबंधित नगर पंचायत सदस्य
9. मध्यप्रदेश गृह निर्माण मण्डल का उपायुक्त / कार्यपालन यंत्री सदस्य
10. संबंधित आयुक्त, नगर पालिक निगम / मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नगर पालिका / नगर पंचायत सदस्य
11. लोक निर्माण विभाग का संबंधित अधीक्षण यंत्री / कार्यपालन यंत्री सदस्य
12. लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग का अधीक्षण यंत्री / कार्यपालन यंत्री सदस्य
13. मध्यपद्रेश विद्युत मण्डल का संबंधित अधीक्षण यंत्री/ कार्यपालन यंत्री सदस्य
14. संबंधित प्राधिकरण अथवा विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण का मुख्य कार्यपालन अधिकार सदस्य
15. संयुक्त संचालक / उपसंचालक / सहायक संचालक , नग्रानि , संबंधित जिला कार्यालय सदस्य
सचिव
(अ) इस समिति की बैठक प्रत्येक छह माह में आयोजित किया जाना अनिवार्य होगा ।
(ब) सदस्य सचिव, विकास योजना के विभिन्न घटकों की प्राथमिकता का संधारण निर्धारण कर वार्षिक योजना समिति के समक्ष प्रस्तुत करेंगे ।
(स) क्रियान्वयन संस्थाएं अपना वार्षिक बजट समिति द्वारा अनुमोदित वार्षिक योजना के आधार पर तैयार करेगा ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वर्षा नावलेकर , उपसचिव.
7194
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अगस्त 2023
[भाग 1
परिशिष्ट 6
नगरीय विकास एवं आवास विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 17 दिसम्बर 2021
क्रमांक एफ-3-119-2021 - अठारह-5 , -राज्य शासन, एतद्वारा मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम-1973 की धारा 17 - क (1 ) के अन्तर्गत देवास विकास योजना, हेतु म.प्र. शासन आवस एवं पर्यावरण विभाग के आदेश क्रमांक एफ-3-3-बत्तीस-99 , दिनांक 27 जनवरी 1999 को निरस्त करते हुए देवास विकास योजना पुनर्विलोकन एवं संशोधन हेतु निम्नानुसार समिति का पुर्नगठन किया जाता है, यह समिति अधिनियम की धारा 17 - क (2 ) में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार कार्य करेगी :-
पदनाम अधिनियम की धारा 17(क) (1) की उपधारा
(1)
(2)
अध्यक्ष
(क)
संस्था /पता
समिति में पद
(3)
(4)
महापौर नगर पालिक निगम, देवास
अध्यक्ष
सदस्य
जिला पंचायत, देवास
(ख)
लोक सभा सदस्य (ग)
सदस्य
सदस्य
देवास-शाजापुर संसदीय क्षेत्र
विधायक
विधानसभा क्षेत्र, देवास
(घ)
अध्यक्ष
(2)
सदस्य
सदस्य
देवास विकास प्राधिकरण , देवास
अध्यक्ष
जनपद पंचायत, देवास
(च)
1. सरपंच
सदस्य
ग्राम पंचायत राजौदा
(छ)
2. सरपंच
सदस्य
सदस्य
ग्राम पंचायत नागुखेडी ( ग्राम नागूखेडी, मुगावदा)
3. सरपंच
सदस्य
ग्राम पंचायत निपान्या (ग्राम निपान्या, अमलावती)
4. सरपंच
सदस्य
ग्राम पंचायत सिया (ग्राम सिया, दुर्गापुरा )
5. सरपंच
ग्राम पंचायत सिंगावदा
6. सरपच
सदस्य
सदस्य
ग्राम पंचायत खजुरिया जागीर (ग्राम खजुरिया जागीर , भीमसी, करनाखेडी, मुकुदखेडी)
7. सरपच
सदस्य
ग्राम पंचायत अमरपुरा (ग्राम अमरपुरा , गदुखेडी)
8. सरपंच
सदस्य
ग्राम पंचायत खटाम्बा ( ग्राम खटाम्बा, सतबर्डी)
9. सरपंच
सदस्य
ग्राम पंचायत चंदाना (ग्राम चंदाना , छायन)
10. सरपच ग्राम पंचायत गदईसा पिपल्या (ग्राम गदईसा पिपल्या, सदस्य
आजमपुर, सुतारखेडा)
11. सरपंच ग्राम पंचायत लोहारपीपल्या (ग्राम लोहारपीपल्या, टुमनी) सदस्य
12.सरपंच ग्राम पंचायत सुक्लया क्षिप्रा (ग्राम सुकल्या क्षिप्रा, अलीपुर) सदस्य
13. सरपंच सदस्य
ग्राम पंचायत सुनवानी महाकाल
14. सरपंच
सदस्य
ग्राम पंचायत बालोदा
7195
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 अगस्त 2023
भाग 1]
15 सरपंच
सदस्य
ग्राम पंचायत भानगढ (ग्राम भानगढ़, लसुडिया नजदीक)
16. सरपंच सदस्य
ग्राम पंचायत मेंढकीधाकड ( ग्राम बोरखेडा धाकड़ , राजपुरा)
17. सरपंच सदस्य
ग्राम पंचायत बरखेडा कोतापाई (ग्राम खेताखेडी)
1.प्रतिनिधि सदस्य
जिलाध्यक्ष, जिला देवास
(ज)
2.प्रतिनिधि कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग , सदस्य
3.प्रतिनिधि कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग , देवास सदस्य
4.प्रतिनिधि महाप्रबंधक , जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, देवास सदस्य
5.प्रतिनिधि सदस्य
इंस्टीट्यूट ऑफ टाउन प्लानर्स इण्डिया
6.प्रतिनिधि सदस्य
इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स इंण्डिया
7. प्रतिनिधि
सदस्य
काउन्सिल ऑफ आर्किटेक्चर
समिति का संयोजक (झ)
संयोजक
उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय, देवास
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शुभाशीष बैनर्जी , उपसचिव.
7196
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अगस्त 2023
4488
[भाग 1
परिशिष्ट 7
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 सितम्बर 2022
सूचना
[ भाग 1
क्र.1614-832-2022 - अठारह 5.- मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम , ( संशोधित ) 1973 ( क्रमांक 1 सन् 2012 ) , की धारा 23 " क" की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , वि.क.अ. सह- आयुक्त-सह-संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश भोपाल की सूचना क्रमांक 784- टीसी -140-देवास-उपां-नग्रानि-2021 , दिनांक 22 फरवरी 2021 द्वारा प्रस्तावित किये गये अनुसार प्रवर्तित देवास विकास योजना 2031 में निम्नानुसार उपांतरण की पुष्टि करती है . उपांतरण ब्यौरे एवं शर्तें निम्नानुसार हैं:-
अनुसूची
क्रमांक ग्राम
खसरा क्रमांक
क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(2)
(4) (1) 1
(3) 401
जेतपुरा
9.215 में से 2,000
2
01
राजोदा
3.6400
कुल रकबा 5.6400
उपांतरण पश्चात् प्रस्तावित भू- उपयोग (6)
विकास योजना में निर्दिष्ट भू- उपयोग (5)
बायपास मार्ग नगर वन एवं पर्यावरण वानिकी एवं कृषि.
बायपास मार्ग नगर वन एवं पर्यावरण वानिकी एवं यातायात के अन्तर्गत अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल ( बस डिपो )
बायपास मार्ग नगर वन एवं पर्यावरण वानिकी एवं कृषि.
बायपास मार्ग नगर वन एवं पर्यावरण वानिकी एवं यातायात के अन्तर्गत अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल ( बस डिपो ).
1. स्थल पर स्थित विद्युत् लाईन से मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 तथा ऊर्जा विभाग द्वारा निर्धारित सीमा तक क्षेत्र खुला रखना आवश्यक होगा.
2. उपरोक्त उपांतरण देवास विकास योजना 2031 का एकीकृत भाग होगा .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शुभाशीष बैनर्जी, उपसचिव.
7197
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अगस्त 2023
भाग 1 ]
परिशिष्ट 8
नगरीय विकास एवं आवास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 5 फरवरी 2020
सूचना
क्र. एफ- 3-05-2020-अठारह - 5.- मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, ( संशोधित ) 1973 ( क्रमांक 1 सन् 2012 ) , की धारा 23-" क" की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश भोपाल की सूचना क्रमांक 7281- टौसी- उपां-नग्रानि- 2018 , दिनांक 6 दिसम्बर 2019 द्वारा प्रस्तावित किये गये अनुसार प्रवर्तित देवास विकास योजना 2031 में एम आर-5 के alignment में उपांतरण की पुष्टि करती है.
2. उपरोक्त उपरांतरण देवास विकास योजना 2031 का एकीकृत भाग होगा.
परिशिष्ट 9
नगरीय विकास एवं आवास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 27 दिसम्बर 2021
क्र. एफ 07-42-2021 अठारह 5.-मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 40 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा, श्री जयपाल चावड़ा को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से आगामी आदेश तक, अध्यक्ष, इन्दौर विकास प्राधिकरण, इन्दौर नियुक्त किया जाता है .
क्र. 1580-1296-2021-अठारह 6.-मध्यप्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल अधिनियम, 1972 ( क्र . 3 सन् 1972 ) की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा, श्री आशुतोष तिवारी को उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से आगामी आदेश तक, अध्यक्ष, मध्यप्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल के पद पर नियुक्त करता है.
भोपाल , दिनांक 28 दिसम्बर 2021
सूचना
क्र. एफ- 3-121-2021- अठारह 5.- मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम ( संशोधित ) 1973 ( क्रमांक 1 सन् 2012 ) की धारा 23 " क" की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , आयुक्त- सह- संचालक, नगर तथा क्रम निवेश, भोपाल की सूचना क्रमांक-4160-टी सो-24-देवास-उपा./नग्रानि-2021-उपा-नग्रानि , भोपाल, दिनांक 20 सितम्बर 2021 द्वारा प्रस्तावित किये गये अनुसार प्रवर्तित देवास विकास योजना 2031 में निम्नानुसार उपांतरण की पुष्टि करती है. उपांतरण ब्यौरे निम्नानुसार हैं:-
अनुसूची
उपांतरण पश्चात् प्रस्तावित
विकास योजना में निर्दिष्ट
क्षेत्रफल
खसरा
ग्राम
क्र.
भू-उपयोग
भू-उपयोग
क्रमांक (वर्गमीटर में)
(6)
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)
वाणिज्यिक एवं मार्ग
आवासीय, सार्वजनिक एवं अर्धसार्वजनिक
4500.00
110/2
देवास
1
(पुनर्धनत्वीकरण योजना )
वाणिज्यिक तथा मार्ग ( कलेक्टर परिसर )
वर्गमीटर
में से
जूनियर
वाणिज्यिक एवं मार्ग
2
(पुनर्धनत्वीकरण योजना )
413.87 वर्गमीटर
आवासीय , सार्वजनिक एवं अर्धसार्वजनिक तथा मार्ग ( सिविल लाईन रोड )
415/2 में से
देवास जूनियर
वाणिज्यिक एवं मार्ग
आवासीय एवं मार्ग ( सिविल लाईन रोड)
3
(पुनर्धनत्वीकरण योजना)
4546.13 वर्गमीटर
440/1/2 में से
देवास जूनियर
योग 9460.00
उपरोक्त उपांतरण देवास विकास योजना 2031 का एकीकृत भाग होगा, 7198
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अगस्त 2023
[ भाग 1
उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं
उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, जबलपुर
जबलपुर , दिनांक 28 जुलाई 2023
क्र. B- 5348-चार-9-04-39 भाग-तीन-डी- पेंशन. मध्यप्रदेश, उच्च न्यायालय , जबलपुर एवं खण्डपीठ इन्दौर / ग्वालियर की स्थापना के निम्नलिखित प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के शासकीय सेवकों को उनकी अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने के उपरांत उनके नाम के सामने तालिका के स्तम्भ क्रमांक 6 में अंकित दिनांक से सेवानिवृत्त किया जाता है :-
प्रथम श्रेणी अधिकारी
नाम
क्र.
पदनाम एवं पदस्थापना
(1)
(2)
(3)
1
श्री अजय पवार
रजिस्ट्रार ( एम. ) , उच्च न्यायालय, म. प्र. , जबलपुर.
2
श्री रवि शंकर श्रीवास्तव डिप्टी रजिस्ट्रार ( एम. ) , उच्च न्यायालय, म. प्र. , जबलपुर.
जन्मतिथि
सेवानिवृत्ति का दिनांक
62वर्ष की आयु पूर्ण करने का दिनांक
(4)
(6)
(5)
25-01-2024 31-01-2024 26-01-1962
13-03-1962
12-03-2024 31-03-2024
द्वितीय श्रेणी अधिकारी
क्र.
नाम
पदनाम एवं पदस्थापना
(1)
(3)
(2)
1
श्री मुन्ना लाल मिश्रा
जन्मतिथि
62वर्ष की
सेवानिवृत्ति का दिनांक
आयु पूर्ण करने का दिनांक
(4)
(5)
(6)
25-01-1962
24-01-2024 31-01-2024
असिस्टेंट रजिस्ट्रार ( एम. ) , उच्च न्यायालय, म. प्र. , जबलपुर.
2
श्री चन्द्रकान्त पुरन्दरे
29-02-2024 07-02-1962 06-02-2024
प्रशासनिक अधिकारी ( न्यायिक ) , उच्च न्यायालय, म. प्र. , खण्डपीठ, इन्दौर.
3
श्री प्रमोद कुमार सिंह ठाकुर
30-06-2024
01-07-1962
30-06-2024
प्रशासनिक अधिकारी ( न्यायिक ) , उच्च न्यायालय, म. प्र. , जबलपुर.
4
श्री जयराम कोहली
10-09-1962
30-09-2024
09-09-2024
असिस्टेंट रजिस्ट्रार ( एम. ) , उच्च न्यायालय , म. प्र. , खण्डपीठ, इन्दौर.
5
30-09-1962 29-09-2024 30-09-2024
प्रशासनिक अधिकारी (न्यायिक) ,
श्री उदय कुमार भेलसेवाले
उच्च न्यायालय, म. प्र. , खण्डपीठ, ग्वालियर.
6
श्री विनोद कुमार त्रिपाठी
14-11-2024 30-11-2024 15-11-1962
प्रशासनिक अधिकारी (न्यायिक ) , उच्च न्यायालय, म. प्र. , जबलपुर.
7
श्री प्रमोद कुमार चतुर्वेदी
27-12-2024 31-12-2024 28-12-1962
प्रशासनिक अधिकारी ( न्यायिक) , उच्च न्यायालय , म. प्र. , जबलपुर .
माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
रामकुमार चौबे , रजिस्ट्रार जनरल.
भाग 1 ]
7199
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 11 अगस्त 2023
जबलपुर, दिनांक 13 जुलाई 2023
क्र. B - 4709- दो - 2-35-2019. श्रीमती निरूपमा श्रीवास्तव, डिप्टी रजिस्ट्रार ( एम. ) , उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , जबलपुर को दिनांक 26 से 28 जून 2023 तक, तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर श्रीमती निरूपमा श्रीवास्तव, डिप्टी रजिस्ट्रार (एम. ) , उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है .
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती निरूपमा श्रीवास्तव, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो डिप्टी रजिस्ट्रार ( एम. ) , के पद पर कार्यरत रहतीं.
जबलपुर, दिनांक 17 जुलाई 2023
क्र. B -4774-दो - 2-45-2021 .- श्री संतोष प्रसाद शुक्ल, रजिस्ट्रार (डी. ई. ) , उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , जबलपुर को दिनांक 5 से 6 जुलाई 2023 तक, दो दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर श्री संतोष प्रसाद शुक्ल, रजिस्ट्रार (डी. ई. ) , उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है .
कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री संतोष प्रसाद शुक्ल, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो रजिस्ट्रार (डी. ई. ) , के पद पर कार्यरत रहते .
जबलपुर, दिनांक 20 जुलाई 2023
क्र. B -4923-दो- 3-91-2008.-श्री कुलदीप सिंह कुशवाह, चीफ सिस्टम एनालिस्ट, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश , जबलपुर को दिनांक 24 से 28 जुलाई 2023 तक पाँच, दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .
अवकाश से लौटने पर श्री कुलदीप सिंह कुशवाह, चीफ सिस्टम एनालिस्ट, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री कुलदीप सिंह कुशवाह , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो चीफ सिस्टम एनालिस्ट के पद पर कार्यरत रहते .
क्र. B -4926-दो- 2-57-2009.- श्री एफ. एच. काजी, एस. पी.एस.ए. ( एस.ए. ) , उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश , जबलपुर को दिनांक 24 से 28 जुलाई 2023 तक, पाँच दिन का अर्जित अवकाश , मुख्यालय से बाहर रहने की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 23 जुलाई 2023 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 29 एवं 30 जुलाई 2023 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री एफ. एच. काजी, एस . पी.एस.ए. ( एस.ए. ) , उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है .
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री एफ. एच. काजी, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो एस. पी.एस.ए. ( एस.ए. ) के पद पर कार्यरत रहते .
माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार, यू. एस. दुबे, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी.
जबलपुर, दिनांक 13 जुलाई 2023
क्र. A- 3966-दो- 2-63-2018 .- श्री आर . के. वाणी, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उज्जैन को दिनांक 3 से 4 जुलाई 2023 तक, दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 2 जुलाई 2023 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री आर. के. वाणी, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उज्जैन को उज्जैन पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. के. वाणी, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .
क्र. A-3968- दो - 2-31-2017.- श्री धरमिन्दर सिंह राठौड़, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कटनी को दिनांक 24 से 28 जुलाई 2023 तक, पाँच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 23 जुलाई 2023 के एवं अवकाश के पश्चात् में दिनांक 29 एवं 30 जुलाई 2023 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री धरमिन्दर सिंह राठौड़, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कटनी को कटनी पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री धरमिन्दर सिंह राठौड़, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 11 अगस्त 2023
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क्र. A- 3970-दो- 3-420-80- भाग- बारह .- श्री हरीश कुमार कौशिक, सेवानिवृत्त प्रधान न्यायाधीश ( जिला एवं सत्र न्यायाधीश ) , कुटुंब न्यायालय , दतिया को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के पत्र क्रमांक 3487- इक्कीस ब ( एक) - 2023 , दिनांक 26 अप्रैल 2023 के संलग्न प्राप्त आर्डर शीट अवर सचिव , मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, भोपाल द्वारा अनुमोदित अखिल भारतीय सेवायें ( अवकाश ) नियम , 1955 के नियम 20ए के अनुसार- श्री कौशिक की सेवानिवृत्ति दिनांक 30 अप्रैल 2023 को निम्नानुसार अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-
1. अर्जित अवकाश अर्द्धवेतन अवकाश 244 56
क्र. B - 4707- दो-2-27-2020.-श्री अनिल कुमार सिंह, प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , ग्वालियर को मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक- 3- ( ए ) 19- 03- इक्कीस- ब ( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12( 1 ) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक 3440- इक्कीस ब ( एक ) , दिनांक 7 दिसम्बर 2007 में दिये गये निर्देशों के अन्तर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2021 से 31 जुलाई 2023 तक, 21 माह की अवधि के लिए 26 दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.
योग : 300 दिवस
2. उक्त अवकाश के वेतन के समतुल्य राशि की गणना निम्नानुसार की जावेगी:-
(i) अर्जित अवकाश के एवज में भुगतान 244 दिवस का पूर्ण अवकाश वेतन.
(ii) सेवानिवृत्ति की तिथि को आधा अवकाश वेतन अनुज्ञेय महंगाई भत्ता
अर्द्धवेतनिक अवकाश के एवज में नगद भुगतान. = 30 X 56
क्र. A- 3972-दो- 2-55-2017.-सुश्री नीना आशापुरे, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , डिण्डौरी को दिनांक 11 से 14 जुलाई 2023 तक, चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 15 एवं 16 जुलाई 2023 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर सुश्री नीना आशापुरे, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, डिण्डौरी को डिण्डौरी पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि सुश्री नीना आशापुरे, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.
क्र. D- 3047-दो-2-27-2020 .- श्री अनिल कुमार सिंह, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, ग्वालियर को दिनांक 19 से 23 जून 2023 तक, पाँच दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 17 एवं 18 जून 2023 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है .
अवकाश से लौटने पर श्री अनिल कुमार सिंह, प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , ग्वालियर को ग्वालियर पुनः पदस्थापित किया जाता है .
कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री अनिल कुमार सिंह, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
क्र. D- 3049-दो- 2-42-2020.- श्री देवेन्द्र पाल सिंह गौर, प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , दतिया को दिनांक 4 से 8 जुलाई 2023 तक, पाँच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 9 जुलाई 2023 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री देवेन्द्र पाल सिंह गौर, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , दतिया को दतिया पुनः पदस्थापित किया जाता है .
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री देवेन्द्र पाल सिंह गौर, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार, यू. एस. दुबे, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी .