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मध्यप्रदेश शास
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 252]
भोपाल, सोमवार , दिनांक 14 अगस्त 2023 - श्रावण 23 , शक 1945
विधि और विधायी कार्य विभाग
भोपाल , दिनांक 14 अगस्त 2023
क्र. 13576-169 - इक्कीस- अ( प्रा. ) .- मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 10 अगस्त , 2023 को महामहिम राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है , एतद्वारा, सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. पी. गुप्ता, अवर सचिव.
503 504
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 14 अगस्त 2023
मध्यप्रदेश अधिनियम
क्रमांक २२ सन् २०२३
मध्यप्रदेश निवेश संवर्धन ( संशोधन ) अधिनियम , २०२३
[दिनांक १० अगस्त, २०२३ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई; अनुमति " मध्यप्रदेश राजपत्र ( असाधारण ) " में दिनांक १४ अगस्त, २०२३ को प्रथमबार प्रकाशित की गई. ]
मध्यप्रदेश निवेश संवर्धन अधिनियम , २००८ को संशोधित करने हेतु अधिनियम.
भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान- मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-
१. ( १ ) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश निवेश संवर्धन ( संशोधन ) अधिनियम , २०२३ है .
संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.
(२ ) यह मध्यप्रदेश राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.
धारा १८ का स्थापन.
२. मध्यप्रदेश निवेश संवर्धन अधिनियम , २००८ ( क्रमांक २ सन् २००८ ) की धारा १८ के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात् :-
अननुपालन के लिए शास्ति.
" १८. कोई उद्यमी, जो नोडल एजेंसी या अन्य विभाग या प्राधिकारियों को दिए गए स्वप्रमाणीकरण में दी गई शर्तों या वचनबंध का पालन करने में असफल रहता है , तो वह प्रथम असफलता के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिरोपित की गई ऐसी शास्ति का, जो पचास हजार रुपए तक की हो सकेगी और द्वितीय या पश्चात्वर्ती असफलता के लिए ऐसी शास्ति का, जो एक लाख रुपए तक की हो सकेगी , दायी होगा . " .
भोपाल , दिनांक 14 अगस्त 2023
क्र. 13576-169 - इक्कीस-अ( प्रा.) .- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3 ) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश निवेश संवर्धन (संशोधन) अधिनियम, 2023 ( क्रमांक 22 सन् 2023 ) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. गुप्ता, अवर सचिव.
504 (1)
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 14 अगस्त 2023
MADHYA PRADESH ACT
No. 22 OF 2023
THE MADHYA PRADESH INVESTMENT FACILITATION ( AMENDMENT) ACT, 2023
[Received the assent of the Governor on the 10th August, 2023 ; assent first published in the " Madhya Pradesh Gazette (Extra - ordinary) " , dated the 14th August, 2023. ]
An Act further to amend the Madhya Pradesh Investment Facilitation Act, 2008 .
Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Seventy- fourth year of the Republic of India as follows :-
Short title and commencement.
1. (1 ) This Act may be called the Madhya Pradesh Investment Facilitation (Amendment) Act, 2023.
(2) It shall come into force from the date of its publication in the Madhya Pradesh Gazette .
Substitution of Section 18 .
2. For section 18 of the Madhya Pradesh Investment Facilitation Act, 2008 (No. 21 of 2008 ) , the following section shall be substituted , namely :-
Penalty for non- compliance .
"18. Any entrepreneur, who fails to comply with the conditions or the undertaking in the self - certification given to the Nodal Agency or the other department or authorities shall be liable for a penalty imposed by the Competent Authority, which may extend to fifty thousand rupees for the first failure and for the second or subsequent failures with a penalty which may extend to one lakh rupees . " .
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2023 .