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मध्यप्रदेश शासन
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
भोपाल, बुधवार, दिनांक 16 अगस्त 2023- श्रावण 25, शक 1945
क्रमांक 253 ]
वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपाल
भोपाल, दिनांक 16 अगस्त 2023
क्र. एफ बी- 04-07-2018-2- पांच ( 23 ) .- भारतीय स्टाम्प अधिनियम , 1899 ( 1899 का 2 ) की धारा 9 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ बी- 04-07-2018- 2- पांच (04 ) में निम्नानुसार संशोधन करती है:-
संशोधन
उक्त अधिसूचना में शब्द " भू- संपदा विनियामक प्राधिकरण ( रेरा ) में पंजीकृत " विलोपित किए जाएं.
2. यह अधिसूचना दिनांक 01 अप्रैल, 2023 से प्रवृत्त समझी जायेगी .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. पी. श्रीवास्तव, उपसचिव.
भोपाल , दिनांक 16 अगस्त 2023
क्र. एफ बी- 04-07-2018-2- पांच ( 23 ) .- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुक्रम में, इस आशय की अधिसूचना क्रमांक एफ बी- 04-07-2018-2- पांच ( 23 ) , दिनांक 16 अगस्त 2023 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. पी. श्रीवास्तव, उपसचिव.
505 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 अगस्त 2023
506 Bhopal , the 16th August 2023
No. F -B-04-07-2018-02-V (23) . In exercise of the powers conferred by clause ( a) of sub- section ( 1 ) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 ( II of 1899) , the State Government , hereby makes following amendment in notification No. F - B -04-07-2018-02 -V( 04) , dated 29th March , 2023 , namely:-
AMENDMENT
In the said notification, word "duly registered with RERA (Real Estate Regulatory Authority) " shall be deleted .
2. This notification shall be deemed to have come into effect from 1st April , 2023 .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh, R. P. SHRIVASTAVA , Dy. Secy .
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2023 .