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मध्यप्रदेश शास
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 255 ]
भोपाल , शुक्रवार, दिनांक 18 अगस्त 2023- श्रावण 27 , शक 1945
वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 18 अगस्त 2023
क्र. CT-3-0002-2023 - Sec - 1- पांच- (CT) (21 ) .- मध्यप्रदेश मोटर स्पिरिट उपकर अधिनियम, 2018 ( क्रमांक 11 सन् 2018 ) की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , मध्यप्रदेश मोटर स्पिरिट उपकर नियम, 2018 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्ः-
संशोधन
उक्त नियमों में, -
(1) नियम 2 में,-
(एक) उप - नियम ( 1 ) में, खण्ड ( क) को खण्ड ( ख ) के रूप में पुनर्क्रमांकित किया जाए तथा इसके स्थान पर, एक नवीन खण्ड अन्तःस्थापित किया जाए, अर्थात्ः-
" (क) " अधिनियम " से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश मोटर स्पिरिट उपकर अधिनियम, 2018.".
विद्यमान उप- नियम ( 1 ) के खण्ड ( ख ) का लोप किया जाए;
(दो)
टीप. - ऊपर खण्ड ( एक) तथा ( दो ) में उल्लिखित संशोधन उस तारीख से प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे, जिसको कि मध्यप्रदेश मोटर स्पिरिट उपकर अधिनियम , 2018 ( क्रमांक 11 सन् 2018 ) प्रवृत्त हुआ था .
(2) इन नियमों में, शब्द " अध्यादेश " जहां कहीं भी वह आया हो, के स्थान पर शब्द " अधिनियम " स्थापित किया जाए.
टीप.- ऊपर खण्ड ( 2 ) में उल्लिखित संशोधन उस तारीख से प्रवृत्त हुआ समझे जाएगा, जिसको कि मध्यप्रदेश मोटर स्पिरिट उपकर अधिनियम, 2018 ( क्रमांक 11 सन् 2018 ) प्रवृत्त हुआ था.
509 510
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अगस्त 2023
(3) नियम 4 के स्थान पर , निम्नलिखित नियम स्थापित किया जाए, अर्थात्ः-
"4. विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना.- अधिनियम की धारा 3 के अधीन उपकर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यापारी , उपयुक्त वाणिज्यिक कर अधिकारी या इस निमित आयुक्त द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी को प्ररूप बी-1 में विवरणी प्रस्तुत करेगा. विवरणी , ऐसी विवरणी के अनुसार देय उपकर के भुगतान के सबूत चालान की एक प्रति के साथ होगी. ".
टीप.- ऊपर खण्ड ( 3 ) में उल्लिखित संशोधन इस अधिसूचना के " मध्यप्रदेश राजपत्र " में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. पी. श्रीवास्तव, उपसचिव.
भोपाल, दिनांक 18 अगस्त 2023
क्र. CT- 3-0001-2023- Sec-1- पांच-(CT).- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस आशय की अधिसूचना क्रमांक CT- 3-0001-2023-Sec-1-पांच-(CT) ( 19) , दिनांक 18 अगस्त 2023 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. पी. श्रीवास्तव, उपसचिव.
Bhopal , the 18th August 2023
No. CT- 3-0002-2023 - Sec - 1 - V- (CT) (21 ) . In exercise of the powers conferred by Section 15 of the Madhya Pradesh Motor Spirit Upkar Adhiniyam, 2018 (No.11 of 2018 ) , the State Government, hereby, makes the following amendments in the Madhya Pradesh Motor Spirit Upkar Niyam, 2018 , namely:-
AMENDMENTS
In the said rules ,-
(1) In Rule 2 , -
(i) in sub-rule ( 1 ), clause ( a ) shall be renumbered as clause (b ) and in its place a new clause shall be inserted , namely:-
"(a) "Act" means the Madhya Pradesh Motor Spirit Upkar Adhiniyam, 2018. " .
(ii) existing clause (b ) of sub - rule ( 1 ) shall be ornitted.
Note. The amendments mentioned in clauses ( i) and ( ii ) above shallbe deemed to have come into effect from the date on which the Madhya Pradesh Motor Spirit Adhiniyam, 2018 (No. 11 of 2018) came into force .
(2) In this rules , for the word " Adhyadesh " wherever it occurs , the word "Adhiniyam " shall be substituted .
Note. The amendment mentioned in clause ( 2) above shall be deemed to have come into force with effect from the date on which the Madhya Pradesh Motor Spirit Adhiniyam, 2018 (No. 11 of 2018 ) came into force.
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अगस्त 2023
510( 1)
(3) ForRule- 4, the following rule shall be substituted, namely:-
"4. Furnishing of Returns . Every registered dealer liable to pay Cess under Section 3 of the Act , shall furnish to the appropriate Commercial Tax Officer or any other officer authorized by the Commissioner in this behalf, a return in Form B - 1 . The return shall be accompanied by a copy of challan in proof of the payment of Cess payable according to such return. " .
Note. The amendment mentioned in clause (3 ) above shall be deemed to have come into effect from the date of publication of this notification in the " Madhya Pradesh Gazette ".
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , R. P. SHRIVASTAVA , Dy . Secy.
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2023.