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Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

Madhya Pradesh Gazette, No. 33, Part Part 1, 18 August 2023

Published 18 August 2023

Type
Ordinary
Gazette no.
33
Part
Part 1
Identifier
in.gazette.madhya.2023-08-18.33.Ordinary
Languages
English, Hindi
Published at
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मध्यप्रदेश शासक

सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 33]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 18 अगस्त 2023- श्रावण 27 , शक 1945

विषय-सूची

भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश , (2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश,

(3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं,

(4) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शांसन के आदेश और. अधिसूचनाएं, (6 ) निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट

भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं,

भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.

(2) सांख्यिकीय सूचनाएं,

4.-( क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, ( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, भाग

(3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,

) (1 ) अध्यादेश, ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम, (ख

(3) संसद्के अधिनियम,

(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

गृह विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 1 मई 2023

क्र. एफ 1 ( ए) 19-2017- ब- 2-दो. राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 16 जून 2023 द्वारा श्री सत्येन्द्र कुमार शुक्ल , भापुसे , पुलिस अधीक्षक, जिला खण्डवा को खण्डवर्ष 2022-25 के प्रथम विस्तार वर्ष में दिनांक 19 से 24 जून 2023 तक, छह दिवस अर्जित अवकाश अवधि में भारत भ्रमण यात्रा अंतर्गत केदारनाथ /बद्रीनाथ (उत्तराखण्ड) जाने हेतु अवकाश यात्रा सुविधा अंतर्गत परिवार के साथ यात्रा एवं दस दिवस अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृत किया गया था. चूंकि अपरिहार्य कारणों से उक्त अवकाश यात्रा सुविधा का लाभ नहीं लिया गया अतः स्वीकृत अवकाश निरस्त किया जाता है .

दिनांक 31 जुलाई से 11 अगस्त 2023 तक, बारह दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 29-30 जुलाई व 12-13 अगस्त 2023 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृति प्रदान की जाती है.

(2 ) श्री शियास ए. , भापुसे, की अवकाश अवधि में इनका चालू कार्य श्री कुमार सौरभ, भापुसे, पुलिस उप महानिरीक्षक, अ. अ. वि. , पु. मु. , भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ- साथ संपादित किया जावेगा.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री शियास ए. , भापुसे , को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस उप महानिरीक्षक, अ. अ. वि. , पु. मु. , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4 ) श्री शियास ए. , भापुसे , द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका 2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे.

क्र. एफ 1 ( ए) 77-2009-ब- 2- दो. राज्य शासन, श्री शियास ए. , भापुसे, पुलिस उप महानिरीक्षक, अ. अ. वि. , पु. मु. , भोपाल को 7201

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2023.

7202

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अगस्त 2023

(5 ) अवकाशकाल में श्री शियास ए. , भापुसे , को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री शियास ए. , भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

भोपाल, दिनांक 3 अगस्त 2023 संशोधित आदेश

क्र. एफ 1 (ए) 60-2017 - ब- 2-दो. विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 19 जुलाई 2023 को संशोधित करते हुए, राज्य शासन द्वारा श्री अमित सांघी, भापुसे, पुलिस अधीक्षक, जिला छतरपुर को खण्डवर्ष 2022-25 के प्रथम विस्तार वर्ष में दिनांक 17 से 21 जुलाई 2023 तक, पाँच दिवस अर्जित अवकाश एवं 22-23 जुलाई 2023 के विज्ञप्त अवकश के लाभ के साथ उक्त अवधि में जम्मू-कश्मीर की अनुमति अवकाश यात्रा सुविधा अंतर्गत परिवार के सदस्यों के साथ दस दिवस अवकाश नगदीकरण की भी स्वीकृति प्रदान की जाती है.

2. आदेश की शेष कंडिकाएं यथावत् रहेगी.

भोपाल, दिनांक 8 अगस्त 2023

क्र. एफ 1 ( ए) 12-2005- ब- 2-दो. राज्य शासन, श्री योगेश मुदगल, भापुसे, अति . पुलिस महानिदेशक, तकनीकी सेवाएँ, पु. मु. , भोपाल को दिनांक 14 से 18 अगस्त 2023 तक, पाँच दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 12-13 व 19-20 अगस्त 2023 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृति प्रदान की जाती है.

(2 ) श्री योगेश मुदगल , भापुसे , की अवकाश अवधि में इनका चालूकार्य श्री पवन कुमार श्रीवास्तव, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक, सतर्कता, पु. मु. , भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ- साथ संपादित किया जावेगा.

(3) अवकाश सेलौटने पर श्री योगेश मुदगल , भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अति. पुलिस महानिदेशक, तकनीकी सेवाएँ, पु. मु. , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री योगेश मुदगल , भापुसे , द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका 2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री योगेश मुदगल, भापुसे , को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री योगेश मुदगल, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

क्र. एफ 1-49-2021- ब- 2- दो. राज्य शासन, एतद्वारा , श्री साजिद फरीद शापू, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक, विसबल, पु. मु. , भोपाल को दिनांक 4 सितम्बर से 6 अक्टूबर 2023 तक, तैंतीस दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 2-3 सितम्बर के पूर्ववर्ती एवं दिनांक 7 एवं 8 अक्टूबर 2023 के पश्चातवर्ती विज्ञप्त अवकाश अवधि में प्रिन्सटन, न्यू जर्सी ( USA ) की निजी विदेश यात्रा (Ex- India Leave ) की अनुमति निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान करता है :-

1. विदेश में स्वास्थ्य/चिकित्सा आदि पर होने वाला किसी भी प्रकार का व्यय राज्य शासन द्वारा वहन नहीं किया जावेगा.

2. विदेश में शासकीय अथवा किसी निजी संस्था का आतिथ्य स्वीकार नहीं करेंगे .

3. विदेश में कोई Assignment नहीं लेंगे .

(2 ) श्री साजिद फरीद शापू, भापुसे, के अवकाश अवधि में उनका कार्य प्रभार श्री योगेश मुदगल, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक, तकनीकी सेवाऐं, पु. मु. , भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ- साथ सम्पादित किया जावेगा.

(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री साजिद फरीद शापू, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से , अति. पुलिस महानिदेशक, विसबल , पु. मु. , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री साजिद फरीद शापू, भापुसे, द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कण्डिका ( 2 ) में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे .

(5) अवकाशकाल में श्री साजिद फरीद शापू, भापुसे , को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री साजिद फरीद शापू, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अन्नू भलावी, अवर सचिव.

भाग 1 ]

7203

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अगस्त 2023

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 10 अगस्त 2023

फा. क्र. 4137-2023- इक्कीस ब( एक) .- राज्य शासन, उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984 ( 1984 का सं. 66 ) की धारा 4 सहपठित मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय नियम, 2002 के नियम 3 के अन्तर्गत उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारी श्री कृष्णदास महार, जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, पाण्डुर्णा , जिला छिन्दवाड़ा को श्री कालू सिंह बारिया के स्थान पर प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, ग्वालियर के अतिरिक्त न्यायाधीश के पद पर एतद्वारा, पदभार ग्रहण करने के दिनांक से आगामी आदेश होने तक प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त करता है.

उक्त अधिकारियों को देय वेतन तथा भत्ते का निर्धारण मध्यप्रदेश कुटुम्बन्यायालय नियम, 2002 के नियम 3 के अंतर्गत विकलनीय होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. के. द्विवेदी, प्रमुख सचिव.

तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 19 जुलाई 2023

क्र. 1828-14558956-2023- बयालीस-2.- राज्यशासन, एतद्वारा , " मध्यप्रदेश जय मीनेश कल्याण बोर्ड " का गठन किया जाता है .

( 2) बोर्ड के अध्यक्ष व चार सदस्य होंगे, जिनका मनोनयन शासन द्वारा किया जाएगा.

( 3) मध्यप्रदेश राज्य कौशल विकास एवं रोजगार निर्माण बोर्ड द्वारा " मध्यप्रदेश जय मीनेश कल्याण बोर्ड " के सचिवालयीन दायित्वों का निर्वहन किया जाएगा.

(4) मध्यप्रदेश जय मीनेश कल्याण बोर्ड द्वारा मीना समाज के हितग्राहियों को कौशल विकास प्रशिक्षण , उद्यमिता संवर्धन, रोजगार एवं स्व- रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने तथा स्टार्ट - अप/व्यवसाय/ उद्यम हेतु ऋण की व्यवस्था संबंधित विषयों में राज्य शासन को समय- समय पर अपनी अनुशंसाएं प्रेषित कर सकेगा.

(5 ) बोर्ड, आवश्यकतानुसार मीना समाज से जुड़ी गतिविधियों के प्रोत्साहन एवं इससे जुड़े व्यवसायियों के समग्र कल्याण के लिये समय- समय पर जनहितकारी योजनाओं/कार्यक्रमों का निर्माण किया जाकर अपनी अनुशंसा प्रशासकीय विभाग को प्रेषित कर सकेगा.

(6 ) बोर्ड को विभाग के अधीन स्वतंत्र रूप से कार्य करने का अधिकार होगा एवं कार्यों के संचालन के लिए नियम एवं विनियम बनाने तथा आदेश जारी करने की शक्तियां होंगी.

(7 ) बोर्ड को राज्य शासन से मध्यप्रदेश राज्य कौशल विकास एवं रोजगार निर्माण बोर्ड के माध्यम से वित्तीय सहायता प्राप्त होगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मनु श्रीवास्तव, अपर मुख्य सचिव.

श्रम विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 14 अगस्त 2023

क्र. 1199-1191793-2023 - ए- सोलह. कारखाना अधिनियम, 1948 ( 1948 का 63 ) की धारा 8 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 1418- 1649-2021 - ए-सोलह, दिनांक 4 अक्टूबर, 2021 को अतिष्ठित करते हुए, राज्य सरकार, इस निमित अगले आदेश तक, एतद्द्वारा , श्रीअजयपाल सिंह , प्रभारी संयुक्त संचालक , औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, इन्दौर संभाग , इन्दौर तथा प्रभारी संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा , मध्यप्रदेश , इन्दौर को , मध्यप्रदेश राज्य के लिए, " मुख्य कारखाना निरीक्षक " के रूप में नियुक्त करता है .

No. 1199-1191793-2023 - A- XVI, In exercise of the power conferred by sub - section (2) of Section 8 of the Factories Act , 1948 (63 of 1948 ) , and in supersession of this department's Notification No. 1418-1649-2021 -A- XVI , dated 4th October 2021 , the State Government , hereby, appoints Shri Ajaypal Singh, In - charge Joint Director , Industrial Health & Safety , Indore Zone and In-charge Director , Industrial Health & Safety , Madhya Pradesh, Indore as "Chief Inspector of Factories " for the State of Madhya Pradesh, untill further orders in this behalf.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, वीरेन्द्र कुमार सिंह , उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जिला सतना, मध्यप्रदेश सतना, दिनांक 31 जुलाई 2023

क्र. 645-5 अ- एस.सी. 2-2023 .- मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग , मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के ज्ञाप क्रमांक एफ 19-196-2003 - एक-4, भोपाल, दिनांक 28 जून 2004 द्वारा गठित समिति के निर्णय के अनुशरण में, उपरोक्त शासन की कण्डिका 5 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा " सतना शहर के सेमरिया चौराहे पर बने फ्लाई ओवर ब्रिज का नाम श्री अटल बिहारी बाजपेयी ब्रिज " के नाम पर किये जाने का आदेश दिया जाता है.

अनुराग वर्मा, कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट.

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[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अगस्त 2023

नगरीय विकास एवं आवास विभाग

मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 16 अगस्त 2023

सूचना

क्र. यूडीएच-3-0152-2023 - अठारह -5 .- मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम ( संशोधित) 1973 (क्रमांक 1 सन् 2012 ) की धारा 23 " क " की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, वि. क. अ. सह- आयुक्त- सह- संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश भोपाल की सूचना क्रमांक - 2275 -टी सी- 21- भोपाल- उपां- नग्रानि -2022 भोपाल , दिनांक 11 मई 2023 द्वारा प्रस्तावित किये गये अनुसार प्रवर्तित भोपाल विकास योजना 2005 में निम्नानुसार उपांतरण की पुष्टि करती है. उपांतरण ब्यौरे एवं शर्तें निम्नानुसार हैं:-

अनुसूची

क्रमांक ग्राम/तहसील एवं जिला

खसरा क्रमांक

क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )

(2)

(3) (1)

1

उपांतरण पश्चात् प्रस्तावित भू-उपयोग विकास योजना में निर्दिष्ट भू-उपयोग

(6)

(5)

(4)

2.0230

ग्राम खजुरीकलां, तहसील हुजूर, जिला भोपाल.

720/2 (ऑनलाईन कम्प्यूटर पर दर्ज खसरा क्रमांक 720/7) कृषि सार्वजनिक एवं अर्ध सार्वजनिक, मार्ग तथा नगरवन, ( बालगृह, बालकल्याण समिति, किशोर न्याय बोर्ड एवं वृद्धाश्रम के लिये कम्पोजिट भवन निर्माण हेतु ) .

योग .. कुल रकबा 2.0230 हेक्टेयर

शर्तें

1. प्रश्नाधीन स्थल के सम्मुख स्थित विद्यमान मार्ग की प्रस्तावित चौड़ाई 24.00 मीटर रखा जाना आवश्यक होगा. अतः मार्ग मध्य ম से दोनों ओर 12.00 मीटर 12.00 मीटर भूमि तथा स्थल के पश्चिम दिशा में भूमि पर भोपाल विकास योजना, 2031 ( प्रारूप) में प्रस्तावित 30.00 मीटर चौड़े मार्ग से प्रभावित भूमि को मार्ग हेतु सुरक्षित रखा जाना आवश्यक होगा तथा 30.00 मीटरी प्रस्तावित मार्ग के पश्चात् स्थल के पश्चिम दिशा की भूमि को वृक्षारोपण हेतु सुरक्षित रखा जाना आवश्यक होगा.

नोट

1. भोपाल विकास योजना 2031 ( प्रारूप ) में प्रस्तावित 30.00 मीटर चौड़े मार्ग एवं वृक्षारोपण हेतु सुरक्षित भूमि का निर्धारण विकास अनुज्ञा जारी किये जाते समय किया जावेगा.

2. आवेदित कुल भूमि रकबा 2.0230 हेक्टेयर में से योजना के क्रियान्वयन हेतु रकबा 1.1086 हेक्टेयर ( 11086.00 वर्ग मीटर ) भूमि उपलब्ध रहेगी.

3. उपरोक्त उपांतरण भोपाल विकास योजना 2005 का एकीकृत होगा.

भाग 1 ]

7205

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अगस्त 2023

भोपाल , दिनांक 14 अगस्त 2023

सूचना

क्र. यूडीएच- 3-0151-2023 - अठारह 5.- मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, ( संशोधित) 1973 ( क्रमांक 1 सन् 2012) की धारा 23 " क " की उपधारा (2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , वि. क. अ. सह- आयुक्त- सह- संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश भोपाल की सूचना क्रमांक- 2236- टी सी- 17 - हरदा उपां- नग्रानि-2023 भोपाल, दिनांक 4 मई 2023 द्वारा प्रस्तावित किये गये अनुसार प्रवर्तित हरदा विकास योजना 2031 में निम्नानुसार उपांतरण की पुष्टि करती है . उपांतरण ब्यौरे एवं शर्तें निम्नानुसार हैं:-

अनुसूची

क्रमांक ग्राम/तहसील एवं जिला

खसरा क्रमांक क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(1)

(2)

(3) 1

237 ग्राम हरदा खास, तहसील एवं जिला हरदा.

238

239 विकास योजना में निर्दिष्ट भू-उपयोग

उपांतरण पश्चात् प्रस्तावित भू-उपयोग

(4) 0.2230

(5) डूब क्षेत्र एवं वर्तमान आवासीय.

(6) आमोद- प्रमोद के अन्तर्गत खेल प्रशाल निर्माण (स्टेडियम) .

0.0610

0.6190

डूब क्षेत्र एवं वर्तमान आवासीय. डूब क्षेत्र, वर्तमान आवासीय एवं वर्तमान आमोद- प्रमोद.

योग .. कुल रकबा 0.9030 हेक्टेयर

नोट

1. कलेक्टर जिला हरदा के पत्र क्रमांक-4937, दिनांक 3 मई 2023 के द्वारा प्रेषित प्रतिवेदन के अनुसार प्रश्नाधीन भूमि राजस्व अभिलेख में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र नहीं है तथा पत्र के साथ संलग्न कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , हरदा के पत्र क्रमांक-553 , दिनांक 29 अप्रैल 2023 के साथ संलग्न स्थल पंचनामा दिनांक 28 अप्रैल 2023 के अनुसार प्रश्नाधीन स्थल पर बारिश का पानी आंशिक रूप से एकत्रित होता है. अतः जल संसाधन विभाग की देखरेख में आवश्यक विकास कार्य तथा उक्त बरसाती पानी निकासी के लिए पर्याप्त व्यवस्था कराई जाना अनिवार्य होगा.

2. मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 50 में निहित प्रावधानों के अनुसार प्रश्नाधीन भूमि के समीपस्थ स्थित नाले की भूमि के उच्चतम जल स्तर से 9.00 मीटर खुला क्षेत्र रखना अनिवार्य होगा.

शर्तें

1. प्रश्नाधीन स्थल के पश्चिम दिशा में स्थित सिविल हॉस्पिटल चौक से कोतवाली चौक को जाने वाले सम्मुख मार्ग की प्रस्तावित चौड़ाई 24.00 मीटर निर्दिष्ट है अतः मार्ग विस्तार हेतु पर्याप्त भूमि उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा.

2. स्थल पर स्थित धार्मिक स्थल एवं जय स्तंभ हेतु पर्याप्त भूमि सुरक्षित रखना होगी.

3. स्थल के उत्तर दिशा में स्थित मार्ग की प्रस्तावित चौड़ाई 12.00 मीटर रखी जाना अनिवार्य होगी .

4. स्थल पर जनित पार्किंग की व्यवस्था परिसर के अंदर किया जाना अनिवार्य होगा.

5. स्थल पर स्थित वृक्षों को यथासंभव यथास्थित में रखा जाना आवश्यक होगा एवं वृक्षों को हटाने की दशा में संबंधित विभाग से अनुमति अनिवार्य होगी.

6. उपरोक्त उपांतरण हरदा विकास योजना 2031 का एकीकृत भाग होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

आर. के . कार्तिकेय, उपसचिव.

7206

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अगस्त 2023

भोपाल, दिनांक 16 अगस्त 2023

सूचना

क्र. यूडीएच-3-0150-2023- अठारह 5.-मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम , ( संशोधित) 1973 ( क्रमांक 1 सन् 2012 ) की धारा 23 " क" की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, वि. क. अ. सह- आयुक्त - सह- संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश , भोपाल की सूचना क्रमांक- 1600-टी सी-41 -रीवा-उपां- नग्रानि- 2021-2013 , भोपाल , दिनांक 28 मार्च 2023 द्वारा प्रस्तावित किये गये अनुसार प्रवर्तित रीवा विकास योजना 2021 में निम्नानुसार उपांतरण की पुष्टि करती है. उपांतरण ब्यौरे एवं शर्तें निम्नानुसार हैं:-

अनुसूची

क्रमांक

खसरा क्रमांक ग्राम/तहसील एवं जिला

(1)

(2)

1

(3) 135 ग्राम खुटेही, तहसील हुजूर नगर, जिला रीवा (लोक निर्माण विभाग परिसर की भूमि) .

क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

उपांतरण पश्चात् प्रस्तावित भू-उपयोग विकास योजना में निर्दिष्ट भू-उपयोग

(5)

(6)

(4) 2.7180

वाणिज्यिक तथा 24.00 मीटर मार्ग.

वर्तमान आवासीय, वाणिज्यिक एवं 24.00 मीटर मार्ग.

योग ..

कुल रकबा 2.7180

नोट

1. स्थल पर स्थित वृक्षों को यथासंभव यथास्थिति में रखा जाना आवश्यक होगा एवं वृक्षों को हटाने की दशा में संबंधित विभाग से अनुमति अनिवार्य होगी .

2. प्रश्नाधीन भूमि के सम्मुख मार्ग की चौड़ाई 24.00 मीटर निर्दिष्ट है. अतः मार्ग विस्तार हेतु पर्याप्त भूमि उपलब्ध कराना आवश्यक होगा.

3. उपरोक्त उपांतरण रीवा विकास योजना 2021 का एकीकृत भाग होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. के. कार्तिकेय, उपसचिव.

7207

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 18 अगस्त 2023

भाग 1 ]

विभाग प्रमुखों के आदेश

न्यायालय , जिला दण्डाधिकारी , जिला मुरैना, मध्यप्रदेश

मुरैना, दिनांक 16 जून 2023

क्र. 04- एन. एस. ए. - 2020-996.- पुलिस अधीक्षक, मुरैना के प्रतिवेदन दिनांक 3 अक्टूबर 2020 के आधार पर के. पी. उर्फ कृष्णपाल सिंह कंषाना पुत्र मेहताब सिंह कंषाना, निवासी ग्राम नायकपुरा, मुरैना, थाना सरायछोला, हाल सिंधी कॉलोनी, मुरैना को सार्वजनिक व्यवस्था के अनुरक्षण के प्रतिकूल किसी भी रीति से कार्य करने से रोकने के अभिप्राय से राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 की धारा 3 (2 ) के तहत् इस न्यायालय के प्र. क्रमांक- 04 - एन. एस. ए. - 2020 में पारित आदेश दिनांक 6 अक्टूबर 2020 से उसके विरुद्ध निरोध आदेश पारित किया गया है.

पुलिस अधीक्षक, मुरैना द्वारा अपने प्रतिवेदन दिनांक 16 अप्रैल 2023 द्वारा आरोपी के. पी. उर्फ कृष्णपाल सिंह कंषाना पुत्र मेहताब सिंह कंषाना, निवासी ग्राम नायकपुरा , मुरैना, थाना सरायछोला, हाल सिंधी कॉलोनी, मुरैना का फरार होना प्रतिवेदित किया गया है. अतः राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 की धारा 7 ( ख ) के तहत् आरोपी को निर्देशित किया जाता है कि इस न्यायालय द्वारा जारी निरोधादेश दिनांक 6 अक्टूबर 2020 के अनुक्रम में, दिनांक 5 जुलाई 2023 तक आप थाना प्रभारी , थाना कोतवाली, जिला मुरैना के समक्ष उपस्थित होवें.

क्र. 10- एन. एस. ए. - 2021-998.- पुलिस अधीक्षक, मुरैना के प्रतिवेदन दिनांक 26 अक्टूबर 2021 के आधार पर शिशुपाल सिंह पुत्र कंचन सिंह तोमर, निवासी ग्राम काशीपुरा जौहा, थाना अम्बाह, जिला मुरैना को सार्वजनिक व्यवस्था के अनुरक्षण के प्रतिकूल किसी भी रीति से कार्य करने से रोकने के अभिप्राय से राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 की धारा 3 ( 2 ) के तहत् इस न्यायालय के प्र. क्रमांक-10-एन. एस. ए. - 2021 में पारित आदेश दिनांक 3 दिसम्बर 2021 से उसके विरुद्ध निरोध आदेश पारित किया गया है .

पुलिस अधीक्षक, मुरैना द्वारा अपने प्रतिवेदन दिनांक 16 अप्रैल 2023 द्वारा आरोपी शिशुपाल सिंह पुत्र कंचन सिंह तोमर, निवासी ग्राम काशीपुरा, जौहा थाना अम्बाह , जिला मुरैना का फरार होना प्रतिवेदित किया गया है. अतः राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 की धारा 7 ( ख ) के तहत् आरोपी शिशुपाल सिंह पुत्र कंचन सिंह तोमर, निवासी ग्राम काशीपुरा जौहा , थाना अम्बाह , जिला मुरैना को निर्देशित किया जाता है कि इस न्यायालय द्वारा जारी निरोधादेश दिनांक 3 दिसम्बर 2021 के अनुक्रम में, दिनांक 5 जुलाई 2023 तक आप थाना प्रभारी , थाना अम्बाह, जिला मुरैना के समक्ष उपस्थित होवें.

क्र. 12- एन. एस. ए. - 2021-1000.- पुलिस अधीक्षक, मुरैना के प्रतिवेदन दिनांक 26 अक्टूबर 2021 के आधार पर धीर सिंह गुर्जर पुत्र वचन सिंह गुर्जर, निवासी ग्राम चिरपुरा , थाना अम्बाह, जिला मुरैना को सार्वजनिक व्यवस्था के अनुरक्षण के प्रतिकूल किसी भी रीति से कार्य करने से रोकने के अभिप्राय से राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 की धारा 3 ( 2 ) के तहत् इस न्यायालय के प्र. क्रमांक- 12 - एन. एस. ए. - 2021 में पारित आदेश दिनांक 3 दिसम्बर 2021 से उसके विरुद्ध निरोध आदेश पारित किया गया है .

पुलिस अधीक्षक, मुरैना द्वारा अपने प्रतिवेदन दिनांक 16 अप्रैल 2023 द्वारा आरोपी धीर सिंह गुर्जर पुत्र वचन सिंह गुर्जर, निवासी ग्राम चिरपुरा, थाना अम्बाह , जिला मुरैना का फरार होना प्रतिवेदित किया गया है . अतः राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 की धारा 7 ( ख ) के तहत् आरोपी धीर सिंह गुर्जर पुत्र वचन सिंह गुर्जर, निवासी ग्राम चिरपुरा , थाना अम्बाह को निर्देशित किया जाता है कि इस न्यायालय द्वारा जारी निरोधादेश दिनांक 3 दिसम्बर 2021 के अनुक्रम में, दिनांक 5 जुलाई 2023 तक आप थाना प्रभारी, थाना अम्बाह, जिला मुरैना के समक्ष उपस्थित होवें.

क्र. 11 - एन. एस. ए. - 2021-1002 .- पुलिस अधीक्षक, मुरैना के प्रतिवेदन दिनांक 26 अक्टूबर 2021 के आधार पर देवेन्द्र सिंह तोमर पुत्र शिशुपाल सिंह तोमर, निवासी ग्राम काशीपुरा , जौहा थाना अम्बाह , जिला मुरैना को सार्वजनिक व्यवस्था के अनुरक्षण के प्रतिकूल किसी भीरीतिसे कार्य करने से रोकने के अभिप्राय से राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 की धारा 3 ( 2 ) के तहत् इस न्यायालय के प्र. क्रमांक- 11 -एन. एस. ए. - 2021 में पारित आदेश दिनांक 3 दिसम्बर 2021 से उसके विरुद्ध निरोध आदेश पारित किया गया है.

पुलिस अधीक्षक, मुरैना द्वारा अपने प्रतिवेदन दिनांक 16 अप्रैल 2023 द्वारा आरोपी देवेन्द्र सिंह तोमर पुत्र शिशुपाल सिंह तोमर, निवासी ग्राम काशीपुरा, जौहा थाना अम्बाह, जिला मुरैना का फरार होना प्रतिवेदित किया गया है. अतः राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम , 1980 की धारा 7 (ख) के तहत् आरोपी देवेन्द्र सिंह तोमर पुत्र शिशुपाल सिंह तोमर, निवासी ग्राम काशीपुरा जौहा , थाना अम्बाह, जिला मुरैना को निर्देशित किया जाता है कि इस न्यायालय द्वारा जारी निरोधादेश दिनांक 3 दिसम्बर 2021 के अनुक्रम में, दिनांक 5 जुलाई 2023 तक आप थाना प्रभारी, थाना अम्बाह, जिला मुरैना के समक्ष उपस्थित होवें.

क्र. 03 - एन. एस. ए. - 2022-1004.- पुलिस अधीक्षक, मुरैना के प्रतिवेदन दिनांक 26 अक्टूबर 2021 के आधार पर जसरथ सिंह पुत्र हरगोविंद सिंह बघेल , निवासी ग्राम काशीपुरा जौहा, थाना अम्बाह, जिला मुरैना को सार्वजनिक व्यवस्था के अनुरक्षण के प्रतिकूल किसी भी रीति से कार्य करने से रोकने के अभिप्राय से राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 की धारा 3 (2 ) के तहत् इस न्यायालय के प्र. क्रमांक- 03 - एन. एस. ए. - 2022 में पारित आदेश दिनांक 19 जनवरी 2022 से उसके विरुद्ध निरोध आदेश पारित किया गया है .

पुलिस अधीक्षक, मुरैना द्वारा अपने प्रतिवेदन दिनांक 16 अप्रैल 2023 द्वारा आरोपी जसरथ सिंह पुत्र हरगोविंद सिंह बघेल , निवासी ग्राम काशीपुरा , जौहा , थाना अम्बाह, जिला मुरैना का फरार होना प्रतिवेदित किया गया है. अतः राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 की धारा 7 (ख) के तहत् आरोपी जसरथ सिंह पुत्र हरगोविंद सिंह बघेल , निवासी ग्राम काशीपुरा जौहा, थाना अम्बाह, जिला मुरैना को निर्देशित किया जाता है कि इस न्यायालय द्वारा जारी निरोधादेश दिनांक 19 जनवरी 2022 के अनुक्रम में, दिनांक 5 जुलाई 2023 तक आप थाना प्रभारी , थाना अम्बाह , जिला मुरैना के समक्ष उपस्थित होवें.

अंकित अस्थाना , जिला दण्डाधिकारी.

[भाग 1 7208

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अगस्त 2023

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला शिवपुरी, मध्यप्रदेश

शिवपुरी, दिनांक 1 अगस्त 2023

क्र. आरडीएम - 2023-1468.- भारत सरकार के उपक्रम गैल ( इण्डिया ) लिमिटेड, विजयपुर द्वारा आवेदन प्रस्तुत कर ग्राम पीरोंठ , तहसील बदरवास के भूमि सर्वे क्रमांक 2209/2 , 2210/1/1 , 991/2 , 992/3 , 992/4 में स्थापित सुरक्षा वाल्व IP स्टेशन को प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित करने का अनुरोध किया गया है .

प्राप्त आवेदन पत्र के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , अनुविभाग कोलारस से स्थल जांच कर प्रतिवेदन भेजने हेतु निदेर्शित किये जाने पर उनके द्वारा नायब तहसीलदार, तहसील बदरवास से स्थल की जांच कराई गई. बाद जांच प्रतिवेदन भेजते हुये , गैल ( इण्डिया ) लिमिटेड विजयपुर के स्वामित्व की भूमि ग्राम पीरोंठ, तहसील बदरवास में स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 2209/2, रकबा 0.1200 हे . , 2210/1/1 रकबा 0.1700 हे . , 991/2 रकबा 0.0100 हे . , 992/3 रकबा 0.1200 हे. , व 992/4 रकबा 0.1200 हे. , जो गैल ( इण्डिया ) लिमिटेड के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है . उक्त भूमि पर सुरक्षा वाल्व IP स्टेशन स्थापित है. गैस पाईप लाईन स्टेशन संवेदनशील स्थल होकर व अत्यंत ज्वलनशील गैस पाईप लाईन इस स्थल पर भूमि की सतह से ऊपर स्थित होने से कतिपय असामाजिक तत्वों द्वारा नकारात्मक गतिविधियों को किये जाने की संभावनाओं को देखते हुये जन सुरक्षा की दृष्टि से लोकहित में सुरक्षा वाल्व IP स्टेशन स्थल को प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किये जाने हेतु प्रतिवेदित किया है.

उपरोक्तानुसार प्राप्त प्रतिवेदन से यह स्पष्ट है कि " विजयपुर - दादरी " गैस पाईप लाईन IP स्टेशन संवेदनशील स्थल होकर व अत्यंत ज्वलनशील गैस का परिवहन पाईप लाईन के माध्यम से होने व पाईप लाईन भूमि की सतह से ऊपर होने के कारण उक्त क्षेत्र पर कतिपय असामाजिक तत्वों द्वारा अप्रिय घटना संभावित है. अतः सुरक्षा की दृष्टि से जनहित में उपरोक्त क्षेत्र को प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित करना आवश्यक हो गया है .

अतः गैल ( इण्डिया ) लिमिटेड के आवेदन पत्र तथा अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , अनुविभाग कोलारस के उपर्युक्त अभिमत के आधार पर अनुसूची में वर्णित स्थान को मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम , 1990 के अंतर्गत निम्न प्रतिबंधों के साथ प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित यिा जाता है :-

अनुसूची

जिला

स्टेशन

ग्राम

तहसील

IP स्टेशन चतुर्थ सीमा

भूमि सर्वे क्रमांक एवं रकबा (हे. में)

(6) (3)

उत्तर

(1) IP

भूमि सर्वे क्र.

(2) पीरोंठ

बदरवास

(4) शिवपुरी

2208

(5) 2209/2 रकबा 0.1200 हे . , 2210/1/1 रकबा.

2212

दक्षिण

01700 हे . , 991/2 रकबा

रास्ता

पूर्व

0.0100 हे . , 992/3 रकबा

988

पश्चिम

0.1200 हे . व 992/4

रकबा 0.1200 हे .

(2) कोई भी व्यक्ति राज्य सरकार की या जिला मजिस्ट्रेट की या ऐसे अन्य अधिकारी की, जो राज्य सरकार द्वारा इन निमित्त प्राधिकृत किया जाये , अनुज्ञा के बिना किसी भी संरक्षित स्थान में प्रवेश नहीं करेगा या उस पर या उसमें नहीं रहेगा या उस पर नहीं जायेगा या उसके समीप में नहीं घूमेगा.

(3) जहां ( 1 ) के अनुसरण में किसी व्यक्ति को किसी संरक्षित स्थान में प्रवेश करने , उस पर या उसमें रहने या उस पर जाने की अनुज्ञा दी जाती है वहां वह व्यक्ति ऐसी अनुज्ञा के अधीन कार्य करते समय , अपने आचरण को विनियमित करने के लिये ऐसे निर्देशों का अनुपालन करेगा जो उस प्राधिकारी द्वारा दिये जाये, जिसने अनुज्ञा दी है.

7209 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 18 अगस्त 2023

(4) यदि कोई व्यक्ति इस धारा के किसी उपबंध के उल्लंघन में किसी संरक्षित स्थान में, प्रवेश करेगा या रहेगा, तो ऐसी किन्हीं भी अन्य कार्यवाहियों पर जो उसके विरुद्ध की जा सकती हों, प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना उसे किसी पुलिस अधिकारी द्वारा या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किये गये किसी अन्य व्यक्ति द्वारा वहां से हटाया जा सकेगा.

(5) यदि कोई व्यक्ति इस धारा के उपबंधों में से किसी उपबंध का उल्लंघन करेगा तो वह कारावास से , जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकती है , या जुर्माने से या दोनों से दण्डनीय होगा.

(6) संरक्षित स्थान पर तकनीकी सुरक्षा प्रबंधों की समुचित व्यवस्था की जावे.

( 7) किसी भी प्रकार की लापरवाही के कारण दुर्घटना घटने पर संपूर्ण उत्तरदायित्व गैल ( इण्डिया ) लिमिटेड , विजयपुर का होगा.

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा.

रवीन्द्र कुमार चौधरी , कलेक्टर.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सतना, दिनांक 9 मई 2023

भू-अर्जन- प्र. क्र.-अ-82-23-24- पत्र क्र.-463- भू-अर्जन-23.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय तक उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा : -

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला

ग्राम

तहसील

धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी

अर्जनीय रकबा (हे . में ) लगभग

(1)

(2) (3)

(4)

(5)

(6)

सतना मैहर

4.980

घोरवई

कार्यपालन यंत्री, दांयी तट नहर संभाग क्रमांक -1 , कटनी (म. प्र. ) .

बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत विजयराघवगढ़ शाखा नहर की कारीतलाई माइनर व भदई माइनर नहर निर्माण हेतु.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय, कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) , सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है .

7210

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अगस्त 2023

सतना, दिनांक 10 मई 2023

भू-अर्जन- प्र. क्र.अ-82-22-23- पत्र क्र.-497- भू- अर्जन-23 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . साथ ही अधिनियम की धारा 11 ( 4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय तक उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

ग्राम

जिला तहसील

अर्जनीय रकबा (हे. में) लगभग

(4) (1) सतना

(3) भरेवा

2.833 (2) मैहर

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5) कार्यपालन यंत्री, दांयी तट नहर संभाग क्रमांक-1 , कटनी (म. प्र. ).

बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत विजयराघवगढ़ शाखा की टेल डिस्ट्रीब्यूटरी नहर भरेवा डिस्ट्रीब्यूटरी माइनर निर्माण हेतु.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय , कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) , सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सतना, दिनांक 11 मई 2023

भू-अर्जन- प्र . क्र.-अ- 82-23-24 - पत्र क्र. - 504- भू- अर्जन-23 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय तक उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला

ग्राम

तहसील

अर्जनीय रकबा (हे. में) लगभग (4) (1) सतना

2.018 (2) मैहर धनेडीकला (3)

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी

(5) कार्यपालन यंत्री, दांयी तट नहर संभाग क्रमांक -1 , कटनी (म. प्र. ) .

(6) बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत विजयराघवगढ़ शाखा नहर की धनेडीकला माइनर व सबमाइनर नहर निर्माण हेतु.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय , कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) , सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

भाग 1 ]

7211

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अगस्त 2023

भू-अर्जन- प्र. क्र. अ- 82-22-23- पत्र क्र.- 505- भू-अर्जन-23 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . साथ ही अधिनियम की धारा 11 ( 4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय तक उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

तहसील

ग्राम

जिला

अर्जनीय रकबा (हे . में) लगभग

(4) 16.747 (1) सतना

(2) मैहर

(3) अजवाइन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी

(5) कार्यपालन यंत्री , दांयी तट नहर संभाग क्रमांक-1 , कटनी (म. प्र. ) .

(6) बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत विजयराघवगढ़ शाखा की टेल डिस्ट्रीब्यूटरी नहर माइनर एवं सबमाइनर निर्माण हेतु.

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय , कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) , सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

भू-अर्जन- प्र. क्र.-अ- 82-22-23 - पत्र क्र. -506- भू- अर्जन-23 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . साथ ही अधिनियम की धारा 11 ( 4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय तक उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :-

अनुसूची

जिला

भूमि का वर्णन ग्राम

तहसील

अर्जनीय रकबा (हे . में ) लगभग

(3)

(4) (1) सतना

3.808

बराकला

(2) मैहर

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी

(5) कार्यपालन यंत्री, दांयी तट नहर संभाग क्रमांक-1 , कटनी (म. प्र. ) .

(6) बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत विजयराघवगढ़ शाखा की टेल डिस्ट्रीब्यूटरी नहर माइनर एवं सबमाइनर निर्माण हेतु.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय , कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) , सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है .

7212

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अगस्त 2023

भू-अर्जन-प्र. क्र. अ- 82-23-24- पत्र क्र.- 509- भू- अर्जन- 23.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय तक उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :-

अनुसूची

जिला

भूमि का वर्णन ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील

धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी

अर्जनीय रकबा (हे. में ) लगभग

(1) सतना

(4) 0.030

(2) मैहर

(3) भदई

(5) कार्यपालन यंत्री, दांयी तट नहर संभाग क्रमांक-1 , कटनी (म. प्र. ) .

(6) बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत विजयराघवगढ़ शाखा नहर की भदई माइनर नहर निर्माण हेतु.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय , कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) , सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अनुराग वर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला खरगोन , मध्यप्रदेश एवं सक्षम प्राधिकारी, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग खरगोन , दिनांक 31 जुलाई 2023

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है:-" बिस्टान उद्वहन सिंचाई योजना के अन्तर्गत पम्प हाऊस-01 के निर्माण एवं अन्य कार्य हेतु".

(3 ) प्रस्तावित भूमि के अर्जन से किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार का विस्थापन नहीं किया जाना है जिससे पुनर्व्यवस्थापन क्षेत्र की पहचान व पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन योजना के सार का प्रकाशन किया जाना आवश्यक नहीं है.

क्र. 307- भू- अर्जन-2023 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है , कि नीचे दी गई अनुसूची ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 की उपधारा ( 1 ) के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-खरगोन

(ख) तहसील- गोगांवा

(4) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू- अर्जन अधिकारी , खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-18 , खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

(ग) ग्राम-मोहम्मदपुर

(घ) अर्जनिय भूमि का क्षेत्रफल-0.440 हेक्टेयर.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, शिवराज सिंह वर्मा कलेक्टर एवं सक्षम प्राधिकारी .

खसरा नं. (1)

रकबा (हे. में ) (2)

309/456/3

0.440 योग .. 0.440 भाग 1 ]

7213

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 18 अगस्त 2023

कार्यालय , कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग ,

धार, दिनांक 8 अगस्त 2023

क्र. 10083-री- 2-2023.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है , कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 01 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 02 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- धार

(ख) तहसील-गंधवानी

(ग) ग्राम-रोड़दा

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.442 हेक्टेयर.

खसरा नं.

अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे . में )

(2)

(1)

406/2

0.129

406/3

0.119

406/4

0.194 योग .. 0.442

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता हैः- दांगड़िया बैराज योजना निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व ) एवं भू- अर्जन अधिकारी , मनावर तथा कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन विभाग , मनावर के कार्यालय में , कार्य दिवस कार्यालयीन समय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, प्रियंक मिश्रा कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग ,

रीवा, दिनांक 27 जुलाई 2023

पत्र क्र. 587- भू-अर्जन-2023 . चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि, अनुसूची के पद (2 ) में उल्लेखित भूमि के रकबे का सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 उपधारा (4 ) के अन्तर्गत एतद्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि की आवश्यकता लोक प्रयोजन के लिये है . चूंकि, ग्राम धबैया -289 , राजस्व निरीक्षक मण्डल, डेल्ही , पटवारी हल्का मनिकवार, तहसील मनगवां, रीवा जिले के रघुनाथगंज से दुअरा मार्ग में बेडिया ( पकडियार ) नदी पर पुल एवं पहुंचमार्ग कार्य पूर्ण करने हेतु. इस कारण अधिनियम के उपधारा ( 2 ) के तहत् पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रीवा (म. प्र. )

(ख) तहसील- मनगवां

(ग) नगर/ग्राम- धबैया-289

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.188 हेक्टेयर.

खसरा नं.

अर्जित रकवा (हे. में)

(2)

(1)

83/2/1/1

0.033

0.066

84/3

0.089

84/5

योग .. 0.188

(1) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:- रघुनाथगंज से दुअरा मार्ग में बेडिया (पकडियार) नदी पर निर्माणाधीन पुल के पहुंचमार्ग कार्य हेतु.

(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर कार्यालय , जिला रीवा एवं कार्यपालन यंत्री, लो. नि. वि. सेतु, रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, प्रतिभा पाल कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

7214

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अगस्त 2023

[ भाग 1

ऊर्जा विभाग

मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल

क्र.-एफ-07-01-2021 -तेरह

भोपाल, दिनांक 14 अगस्त 2023

आदेश

यह कि आवेदक , मेसर्स पावर ग्रिड एनर्जी सर्विसेस लिमिटेड, जिसका पंजीकृत कार्यालय सौदामिनि, प्लॉट न. 2, सेक्टर 29 , गुरुग्राम हरियाणा है , तहसील नागदा , जिला उज्जैन में स्थापित किए जा रहे अपने 85 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र से म.प्र. पावर ट्रांसमिशन कंपनी के 400/220 केव्ही सब-स्टेशन , नागदा तक 220 केव्ही सिंगल सर्किट शिरोपरि पारेषण लाईन , जिसकी रूट लंबाई लगभग 4.0 किमी है, के निर्माण, संचालन एवं रख-रखाव का इरादा रखता है ।

2/ और यह कि मध्यप्रदेश शासन , ऊर्जा विभाग के आदेश क्रमांक एफ-7/01/2021 /13 दिनांक 27.12.2022 द्वारा आवेदक मेसर्स पावर ग्रिड एनर्जी सर्विसेस लिमिटेड को उपरोक्त 220 केव्ही सिंगल सर्किट शिरोपरि पारेषण लाईन के निर्माण कार्य हेतु विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 68 के तहत अनुमति प्रदान की गई है। प्रस्तावित पारेषण लाईन मध्यप्रदेश के उज्जैन जिले के क्षेत्र से गुजरेगी तथा क्षेत्र के कतिपय ग्राम लाईन के मार्ग में सम्मिलित रहेंगे ।

3/ और अब जबकि आवेदक , मेसर्स पावर ग्रिड एनर्जी सर्विसेस लिमिटेड द्वारा जिला उज्जैन में स्थापित किए जा रहे अपने 85 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र से म.प्र. पावर ट्रांसमिशन कंपनी के 400/220 केव्ही सब-स्टेशन , नागदा तक 220 केव्ही सिंगल सर्किट शिरोपरि पारेषण लाईन निर्माण हेतु विद्युत अधिनियम , 2003 की धारा 164 के तहत टेलीग्राफ अथॉरिटी की शक्तियों को प्रदान करने का आवेदन किया गया है ।

और जबकि आवेदक , मेसर्स पावर ग्रिड एनर्जी सर्विसेस लिमिटेड द्वारा उपरोक्त 220 केव्ही सिंगल सर्किट शिरोपरि पारेषण लाईन के निर्माण हेतु विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के तहत प्राधिकार प्राप्त करने की प्रक्रिया का अनुपालन कर लिया गया है ।

4/ अतएव, प्राप्त आवेदन पर विचारोपरांत राज्य शासन , विद्युत अधिनियम , 2003 की धारा 164 के अधीन आवेदक, मेसर्स पावर ग्रिड एनर्जी सर्विसेस लिमिटेड को उपरोक्त 220 केव्ही सिंगल सर्किट शिरोपरि पारेषण लाईन के निर्माण हेतु निम्नलिखित निबंधन एवं शर्तों के अधीन वे सभी शक्तियां प्रदान करता है , जो टेलीग्राफ के उद्देश्य हेतु सरकार द्वारा 7215

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अगस्त 2023

भाग 1 ]

स्थापित अथवा रख -रखाव किए गए अथवा इस प्रकार स्थापित या रख - रखाव किए जाने वाले लाईनों और खंम्भों को लगाने के संबंध में भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम , 1885 के अंतर्गत टेलीग्राफ अथॉरिटी को प्राप्त है:-

(i ) विद्युत अधिनियम , 2003 की धारा 164 के अंतर्गत प्रदत्त् अनुमति को उल्लेखित शिरोपरि पारेषण लाईन के निर्माण के उ‌द्देश्य मात्र के लिए सीमित रखा जाएगा एवं यह एक व्यापक प्राधिकार नहीं है ।

(ii ) उक्त अनुमोदन इस आदेश के जारी होने की तिथि से 25 ( पच्चीस ) वर्ष की प्रारंभिक अवधि हेतु प्रदान किया जाता है ।

(iii) प्रदत्त शक्तियां भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम , 1885 (1885 का 13) के प्रावधानों के अधीन है ।

(iv) आवेदक को राज्य शासन के आदेश क्रमांक एफ -7/ 01 /2021 /तेरह दिनांक 27.12.2022 द्वारा विद्युत अधिनियम , 2003 की धारा 68 के तहत प्रदत्त अनुमति में उल्लेखित नियम एवं शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।

(v) आवेदक को पारेषण , संचालन एवं संधारण , ओपन एक्सेस आदि के संबंध में समुचित आयोग द्वारा जारी सभी विनियमों/ संहिताओं का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा ।

(vi ) आवेदक कंपनी द्वारा प्रस्तावित लाईन का निर्माण विद्युत अधिनियम , 2003 ( यथा संशोधित) एवं उसके अंतर्गत बनाये गये नियमों / विनियमों के प्रासंगिक प्रावधानों एवं केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ( सुरक्षा तथा विद्युत आपूर्ति से संबंधित उपाय ) विनियम , 2010 ( यथा संशोधित) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ( विद्युत संयंत्रों और विद्युत लाईनों के निर्माण के लिए तकनीकी मानक) विनियम , 2010 ( यथा संशोधित) और केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ( विद्युत संयंत्रों और विद्युतं लाईनों का निर्माण , प्रचालन एवं अनुरक्षण के लिए सुरक्षा आवश्यकताएं) विनियम, 2011 ( यथा संशोधित) तथा प्रासंगिक अन्य नियमों / अधिनियमों के प्रावधानों के अधीन किया जाएगा ।

(vii ) आवेदक कंपनी अपने स्वयं के व्यय पर जिलाधिकारी , अन्य संबंधित विभागों और भूमि मालिकों से " राइट ऑफ वे" (आर.ओ.डब्लू. ) की अनुमति प्राप्त करने के लिए उत्तरदायी होगा ।

(viii ) आवेदक कंपनी उपरोक्त पारेषण लाईन , म.प्र. पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड द्वारा अनुमोदित ले-आउट प्लान और लाईन ओरिएंटेशन के अनुसार म.प्र. पावर ट्रांसमिशन कंपनी के उपकेन्द्र से संबंद्ध करेगी ।

(ix) पारेषण लाईन के टावर बेस एवं आर.ओ.डब्लू. कॉरिडार से संबंधित नुकसान के लिए सक्षम राजस्व प्राधिकारी द्वारा तय किए गए अनुसार मुआवजा आवेदक कंपनी द्वारा भूमि मालिकों को देय होगा।

(x) आवेदक कंपनी को गांवों/ शहरों के उन भूमि मालिकों से "अनापत्ति प्रमाण पत्र" प्राप्त करना होगा, जिनकी भूमि पर लाईन के टावरों को खड़ा किया जाना है अथवा जहां से लाईन गुजर रही हो।

7216

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अगस्त 2023

[भाग 1

(xi ) यदि लाईन के निर्माण के लिए पेड़ों की कटाई की आवश्यकता होती है , तो आवेदक कंपनी सक्षम प्राधिकारी से पूर्व अनुमति प्राप्त करेगी ।

(xii ) प्रस्तावित शिरोपरि लाईन के विद्यमान पारेषण लाईनों , राष्ट्रीय / राज्य राजमार्ग , नदी, रेलवे ट्रैक आदि के साथ क्रासिंग के मामले में आवेदक कंपनी, सक्षम प्राधिकरण की मंजूरी प्राप्त कर ही कार्य संपादित करेगी ।

(xiii ) यदि वन भूमि के ऊपर से लाईन पास करने का प्रस्ताव है , तो आवेदक कंपनी वन क्षेत्र में काम शुरू करने के पूर्व वन विभाग से स्वीकृति प्राप्त करेगी। हालांकि लाईन बिछाने में वन क्षेत्र की संलिप्तता न होने की स्थिति में सक्षम वन प्राधिकारी से "अनापत्ति प्रमाण पत्र" प्राप्त करने की आवश्यकता होगी ।

(xiv) यदि प्रस्तावित लाईन दूरसंचार लाईनों या अन्य अनुज्ञप्तिधारियों की लाईनों के पास से गुजरती है , तो आवेदक कंपनी को ऐसे दूरसंचार / अनुज्ञप्तिधारियों के सक्षम प्राधिकारियों से अनुमति लेनी होगी।

(xv) आवेदक कंपनी को विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 160 के प्रावधानों का अनुपालन करना होगा और केन्द्रीय पीटीसीसी द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार प्रस्तावित लाईन को ऊर्जीकृत करने के पूर्व पीटीसीसी रूट अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

(xvi ) प्रस्तावित लाईन का निर्माण कार्य पूर्ण होने के पश्चात लाईन को ऊर्जीकृत करने के पूर्व आवेदक कंपनी को अपने स्वयं के व्यय पर विद्युत निरीक्षक से अनुमति प्राप्त करनी होगी।

(xvii) प्रस्तावित लाईन के निर्माण से, यदि व्यक्तिगत / सार्वजनिक संपत्ति को कोई नुकसान होता है , तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा नियत क्षतिपूर्ति का भुगतान आवेदक कंपनी को करना होगा।

(xviii ) यदि आवेदक कंपनी की लाईन पर किसी वैधानिक प्रावधान के अनुसार कोई शुल्क लगाया जाता है, तो यह आवेदक कंपनी द्वारा देय होगा।

(xix) आवेदक कंपनी राज्य / केन्द्र शासन की सभी प्रचलित एवं समय- समय पर संशोधित संविधिक आवश्यकताओं का परिपालन सुनिश्चित करेगी।

(xx ) आवेदक कंपनी कार्य अथवा संचालन के दौरान दुर्घटना या अन्य किसी कारण से उसके तथा अन्य पक्ष के बीच के मामलों में विवादों / निपटान के आपराधिक और नागरिक दायित्व से राज्य शासन को प्रतिरक्षित रखेगी ।

(xxi ) यह अनुमोदन , आवेदक द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों और उसके तहत बनाये गये नियमों के अनुपालन के अधीन है। उपरोक्त नियमों एवं शर्तों में से किसी के उल्लंघन पर, यह अनुमति स्वतः निरस्त हो जाएगी ।

(xxii ) राज्य शासन एक माह का नोटिस देकर किसी भी समय यह अनुमोदन निरस्त करने का अधिकार रखती है ।

7217

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अगस्त 2023

भाग 1 ]

No.- F -7-01-2021 - XIII

ORDER

Whereas , the applicant M/ s Power Grid Energy Services Ltd. , having Registered Office at Saudamini, Plot no . 2, Sector - 29 , Gurugram , Haryana , intends to construct, operate & maintain a dedicated 220 KV single circuit overhead transmission line having a route length of approx. 4.0 Km from their 85 MW Solar Power Generating Plant at Nagda , District Ujjain to 400/220 KV, Nagda Substation of MP Power Transmission Company Ltd.

2/ And whereas , the Government of Madhya Pradesh, vide Energy Department, Order No. F- 7/ 01/ 2021/13, dated 27.12.2022, has granted permission under Section 68 of the Electricity Act 2003 to the applicant M/ s Power Grid Energy Services Ltd. to construct the above 220 KV single circuit overhead transmission line . The intended transmission line shall pass through Ujjain District of MP, covering some villages in the area.

3/ And whereas , now the applicant, M/ s Power Grid Energy Services Ltd. has requested to confer upon them the powers of Telegraph Authority under the Section 164 of Electricity Act, 2003 for placing of supports and for laying/ constructing a dedicated 220 KV single circuit overhead transmission line from their 85 MW Solar Power Generating Plant at Nagda, District Ujjain to 400/220 KV , Nagda Substation ofMP Power Transmission Company Limited.

And whereas , the applicant, M/ s Power Grid Energy Services Ltd. has complied with the procedures required for obtaining the authorisation under Section 164 of Electricity Act , 2003 for construction of the aforementioned dedicated 220 KV single circuit overhead transmission line .

4/ Now , therefore , upon consideration of the application, the State Government, under Section 164 of the Electricity Act, 2003 , confers upon the applicant, M/ s 7218

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अगस्त 2023

[ भाग 1

Power Grid Energy Services Ltd. , for installation and maintenance of above mentioned 220 KV single circuit overhead line , the powers granted by the Government to the Telegraph Authorities , for the purpose of telegraphy , towards placing of telegraph posts and lines for the purpose of a telegraph established or maintained or to be so established or maintained , available under the Indian Telegraph Act, 1885 on following terms & conditions: -

(i) The permission accorded under Section 164 of the Electricity Act, 2003 shall be limited to the purpose for laying /construction of the aforementioned overhead transmission line only for the purpose specified as above, and, this shall not be a comprehensive authorization.

( ii) The above approval is granted for an initial period of 25 (Twenty five) years from the date of issuance of this order .

iii) The powers conferred are subject to the provisions of Indian Telegraph (

Act, 1885 (13 of 1885).

(iv

) The applicant shall have to ensure compliance of all terms and conditions as mentioned in the State Government Order No. F- 7/01/ 2021 /13 , dated 27.12.2022, vide which permission was granted under Section 68 of Electricity Act, 2003 .

( v) The applicant shall have to ensure compliance of all relevant regulations / codes / rules issued by the appropriate Commission that concern activities pertaining to transmission, operation & maintenance , open access etc.

(

vi) The construction of proposed lines will be done by the applicant Company complying with the relevant provisions of the Electricity Act- 2003 and as amended from time to time and rules & regulations framed thereunder and CEA (Measures relating to Safety & Electricity Supply) Regulations 2010 (as amended) , CEA (Technical Standards for construction of Electrical Plants and Electric Lines ) Regulation 2010 (as amended ) and CEA (Safety Requirements for construction , operation and maintenance of Electrical Plants and Electric Lines ) Regulation 2011 (as amended ) & other relevant Rules/ Regulations.

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अगस्त 2023

7219 भाग 1 ]

(vii) The applicant Company shall be responsible for obtaining " Right of Way " (ROW) clearance from the District Magistrate , concerned departments and land owners at its own cost.

(viii) The applicant Company , shall terminate the transmission line at MPPTCL's substation/ line in accordance with the Lay- out plan & line orientation as approved by MPPTCL.

(ix) The land compensations towards damages or otherwise in regard to tower base & ROW corridor for transmission lines will be payable by the applicant Company to the land owners as decided by the competent revenue authority/ s .

(x) The applicant Company will be required to obtain " NO OBJECTION CERTIFICATES" from land owners of the Villages / Towns on whose land, support towers are to be erected or line has to pass .

(xi) In case cutting of trees is required for construction of the line, the applicant Company shall obtain prior permission from the Competent Authority/ s .

(xii) In cases of crossing of the proposed overhead line with existing Transmission lines, National / State highway, Rivers , Railway tracks , etc. the applicant Company shall commence work only after obtaining approval of the Competent Authority/ s .

(xiii ) In case the lines are proposed to pass over forest lands , the applicant Company will obtain forest clearance before commencement of work in forest areas . However, if there is no forest area involved during laying of the said line , a ' No Objection Certificate' from competent forest authority shall be required .

(xiv) In case the proposed lines passes near telecom lines or the lines of other licensees , the applicant Company shall be required to obtain permission from the Competent Authorities of such Telecom Authorities / Licensees .

(xv) The applicant Company shall have to comply with the provisions of Section 160 of the Electricity Act 2003 and the PTCC route approval shall have to be obtained in accordance with norms laid down by the Central PTCC before the proposed line is energized/ charged.

7220

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अगस्त 2023

[ भाग 1

(xvi ) On completion of construction work of the proposed lines , the applicant Company shall have to obtain permission from Electrical Inspector , before charging the lines , at its own cost.

(xvii) In the event of any damages to personal/ public property caused during construction of the proposed line, the applicant Company shall have to pay compensation as determined by the Competent Authority/ s .

(xviii ) If any charges are levied on the lines of the applicant Company as per any statutory provision , the same shall be payable by the applicant Company.

(xix) The applicant Company shall comply to all the statutory requirements of State/ Central Govt . , prevailing or issued or amended from time to time.

(xx) The applicant Company shall indemnify the State Govt. from criminal and civil liabilities arising out by accidents or any other issue that may arise during the work or operations , towards settlement of disputes in the matter between it and other party/ s .

(xxi) The approval is subject to compliance of the provisions of the Electricity Act, 2003 and the rules made thereunder, by the applicant. In case of violation of any of the above - mentioned terms / conditions , the permission shall stand revoked & CANCELLED automatically .

(xxii ) The State Government retains the power to cancel this approval any time after giving one- month notice.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, नीरज अग्रवाल , विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी.

7221

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अगस्त 2023

भाग 1 ]

कार्यालय , कलेक्टर एवं भू- अर्जन अधिकारी , जिला - मुरैना , मध्यप्रदेश

मुरैना, दिनांक 21 जुलाई 2023 प.क्र.- 24-अ-82-भू-अर्जन नैपरी अति- 2022-23- मुरैना-7210

(भू-अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 (1 ) एवं 40 सहपठित भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (प्रतिकर, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन, विकास योजना) नियम, 2015 के नियम 10 के अन्तर्गत)

राज्य शासन को इसका समाधान हो चुका है, कि लोक प्रयोजनार्थ (ग्वालियर- श्योपुरकलॉ रेल्वे छोटी लाईन से बड़ी लाईन में अमान परिर्वतन) ग्राम-नेपरी ,प०ह ० क०-09 रा०नि० वृत -01 तहसील कैलारस उपखण्ड- कैलारस जिला- मुरैना में कुल 0.1263 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है, इसलिये घोषणा की जाती है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए निम्नानुसार भूमि जो कि ग्राम- नेपरी, प० ह० क०-09 रा० नि० वृत -01 तहसील - कैलारस उपखण्ड- कैलारस जिला- मुरैना में उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है ।

1. भूमि का वर्णन

क. जिला

मुरैना

ख. तहसील

सबलगढ

नेंपरी

ग. ग्राम

घ. लगभग क्षेत्रफल 0.1263 हैक्टेयर

सर्वेनंबर

भूमि का प्रकार क्र. स.

स्वामित्व का प्रकार

अनुसूची

अर्जन का क्षेत्रफल

1 461 भूमिस्वामी कृषिभूमि हितबद्ध व्यक्तिका नाम और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार)

0.0427

2 464

कमला बेवा प्रहलाद जाति तेली हि ० 1 / भूमिस्वामी राजेन्द्र पुत्र प्रहलाद हि 1/5 भूमिस्वामी लोकेन्द्र पुत्र प्रहलाद हि 1/5 भूमिस्वामी रामलता पुत्री प्रहलाद हि0 1/5 भूमिस्वामी मीना बेवा मातादीन जाति तेली पता नेपरी कैलारस मुरैना हि 1/15 भूमिस्वामी मोनू पुत्र मातादीन राखी पुत्री मातादीन सभा नाबा० सर मा० मीना खुद जाति तेली हि 0 2/15 भाग भूमिस्वामी पता नेंपरी कैलारस मुरैना ।

0.0020

कृषिभूमि

भूमिस्वामी

1011

3

कृषिभूमि माखन करणसिंह सुन्दरलाल आ० मंगलिया तेली पता नेपरी भूमिस्वामी । सुलखा पुत्री मंगलिया जाति तेली पता नेपरी समान भाग मु सोनी बेवा रामानन्द जाति तेली पता नेपरी आधिपत्य कृषक मदन पुत्र रघुनाथ जाति ब्राहम्ण पता नेपरी समाना भाग आधिपत्य कृषक ।

0.0203

भूमिस्वामी

मु सावित्री वेवा रामचरन रामबाबू विनोद आ रामचरन हि 1/2 मु बसंती बेवा गोपी मातादीन लाला दिनेश पि गोपी फूलवती शकुन्तला 7222

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अगस्त 2023

4 1012 भूमिस्वामी कृषिभूमि

[ भाग 1

ललिता राजकुमारी कवित पुत्री गोपी हि 1/2 जाति काछी पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी ।

0.0613

मु कलावती बेवा लक्खा सरवन रामप्रकाश , रामवीर , पुत्रगण लक्खा गुड्डी उर्फ रामबेटी पुत्री लक्खा राठोर समान भाग जाति तेली पता नेपरी कैलारस मुरैना मध्यप्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमिस्वामी ।

0.1263

कुल 04 सर्वे नं ० में

1. यह घोषणा हितबद्व सभी व्यक्तियों के आक्षेपो को सुनने एवं भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 (2013 का 30) में उपबंधित सम्यक जांच के पश्चातकी गयी है।

2. नियम 4 के अधीन गठित दल द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि भू- अर्जन के कारण विस्थापित होने वाले संभावित कुटुबों की संख्या निरंक है, अतः इनके लिए पुनर्व्यवस्थापन के क्षेत्र चिन्हित करने का प्रश्न उद्भूत नही होता है ।

3. उक्त भूमि के या उक्त भूमि के किसी भाग में पडे कोयला, लौह पत्थर , स्लेट, या अन्य खनिजों की खानें हैं, खनिज और खनिजो के ऐसे भागों में जिन्हे इस प्रयोजन , जिसके लिए भूमि अर्जित की जा रही है, की परियोजना के निर्माण चरण के दौरान खोदे जाने या हटाये या उपयोग किये जाने की अपेक्षा है , को छोडकर आवश्यक नही है ।

4. कलेक्टर , जिला मुरैना के कार्यालय और अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सबलगढ के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है ।

विशेष : -धारा 40 ( 2 ) के कार्यक्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है । इसलिये भू-अर्जन की अत्यावश्यकता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देशो के प्रकाशन में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत्त किये हैं । अतः इसमें अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंध लागू नहीं होंगे ।

अंकित अस्थाना , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

7223

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अगस्त 2023

भाग 1 ]

कार्यालय , कलेक्टर , जिला राजगढ़ मध्यप्रदेश

राजगढ़ , दिनांक 3 अगस्त 2023

अनुसूची-1

अनुपूरक प्रकरण क्रमांक 15/ अ-82 / 2023-24 चूंकि मुख्य परियोजना प्रबंधक पश्चिम मध्य रेल कोटा No.:- Dy.CE ( C)/ KTT/ ADDITIONAL - LAND / KHILCHIPUR DATED 13- 07-2023 रेल्वे विभाग को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न सूची मे भूमि दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यक पडने की संभावना है ।

अनुपूरक प्रकरण क्रमांक 15/अ-82/2023-24 मुख्य परियोजना प्रबंधक पश्चिम मध्य रेल कोटा No.:- Dy.CE ( C) / KTT /ADDITIONAL - LAND / KHILCHIPUR DATED 13-07-2023 रेल्वे विभाग को इस बात का समाधान हो गया है कि निचें दी गई अनुसूची क्रमांक 2 मे रामगंज मंडी-भोपाल नई बड़ी रेल लाईन परियोजना रामगंज मंडी स्टेशन से भोपाल स्टेशन तक नई बड़ी रेल लाईन तहसील खिलचीपुर ग्राम सेमलीकलां रेल्वे के लिये वर्णित छूटी हुई शेष भूमि जिसका नामवार सर्वे क्रमवार विवरण अनुसूची-2 मे उल्लेखित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वास ओर पुनर्व्यवस्थापन मे उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची-2 की भूमि की अनुसूची 1 मे अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है । चूंकि रेल्वे परियोजना का निर्माण प्रगतिरत है इस कारण धारा जा रहा है । 11 (3) के तहत सामाजिक सामाधान निर्धारित रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया

अनुसूची-2 : -

-: रामगंज मंडी-भोपाल नई बड़ी रेल लाईन परियोजना रामगंज मंडी स्टेशन से भोपाल स्टेशन तक नई बड़ी रेल लाईन तहसील खिलचीपुर ग्राम सेमलीकलां रेल्वे के लिये वर्णित छूटी हुई शेष भूमि

का विवरण

ग्राम सेमलीकलां , तहसील खिलचीपरु जिला राजगढ़ म.प्र .
    क्र  भूमि स्वामी का नाम पिता का नाम नित्राम स्थान सेमलीकला खसरा नंबर     कुल रकबा     अर्जित किया जाने
                                                                             (हेक्टेयर)  वाले अतिरिक्त भूमि
                                                                                          का रकबा (हेक्टेयर)
    1   दुलीचंद पिता बिहारीलाल जाति ब्राहम्ण निवासी सेमलीकला 1/1            1.137        0.283
        भूस्वामी
                                                            योग             1.137        0.283
   2    बापुलालपिता भंवरलाल जाति सौंध्या निवासीपुराकुमारा    1/4/1          0.436        0.056
        भूस्वामी
                                                            योग             0.436        0.056
   3    कौशल्याबाई पत्नी आत्मारामजाति                        536/1/1        0.941        0.532
        ब्राह्मणनिवासीसेमलीकलाभूस्वामी                       536/2/1        0.156        0.115
                                                            योग             1.097        0.647
   4    गेंदालाल पिता कालूलाल जाति लोढ़ा निवासी डोलीबार     538/1/1/2       0.138        0.048
        इकलेरा झालावाड़ राजस्थान भूस्वामी
                                                            योग             0.138        0.048
   5    वीरममिह पिता कालु हिस्सा ½, कमलसिह ,रेशमवाई पिता करणसिह 535/5/1     0.315        0.315
        भंवरबाई बेवा करणमिह हिस्सा ½ जाति सौंध्या निवासी मूंगकापुरा

7224

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अगस्त 2023

[ भाग 1

इकलरा झालावाड राजस्थान भुम्वामी

योग

0.315

0.315

6

527/2/2/1

0.407

0.286 भगवतीप्रमाद पिता मांगीलाल जाति ब्राहम्ण निवासी सेमलीकला भूस्वामी

योग

0.407

0.286

7

529/1/1/2

0.281

0.173 सुरेशचंद पिता बद्रीलाल जाति ब्राहम्ण निवासी सेमलीकला भूम्वामी

527/3/2

0.202

0.202

योग

0.483

0.375

8

0.261

0.173

529/1/1/1/1

जगदीशचंद पिता बद्रीलाल जाति ब्राहम्ण निवासी सेमलीकला भूस्वामी

योग

0.261

0.173

9

529/1/2

0.562

0.242 भागीरथ पिता गोपीलाल जाति ब्राहम्ण निवासी सेमलीकला भूस्वामी

योग

0.562

0.242

0.013

0.013

529/1/3

10 जगदीश प्रसाद, सुरेश, सुमित्रा, पिता बद्रीलाल , भागीरथ पिता गोपीलाल जाति ब्राहम्ण निवासी सेमलीकला भूस्वामी

योग

0.013

0.013

530/1

0.470

0.338 11 रामलाल, बिहारीलाल , बनेमिह, भवरीबाई , धूलीबाई पिता किशन, कालु, लक्ष्मण , गंगाराम पिता हीरालाल जाति लोढ़ा निवामी सेमलीकला भूस्वामी

योग

0.470

0.338

12

527/4

0.554

गणपतपिता परथीजाति कुम्हार निवासीसेमलीकला भूस्वामी

0.286

योग

0.286

0.554

526/2/3

13 छोटु पिता गोविन्द जाति कहार निवासी सेमलीकला भूम्वामी

0.230

0.132

योग

0.230

0.132

525/3/1

0.052

0.052 14 पर्वतसिह पिता बापुलाल जाती सोंध्या निवासी सेमलीकला भूस्वामी

योग

0.052

0.052

525/5/1

0.119

0.119 15 फतेहमिहपिता कनीराम जाति सोंध्या निवासी सेमलीकला भूस्वामी

योग

0.119

0.119

525/4/1

0.120

0.111 16 प्रेमबाई पति भंवरलाल जाति सोंध्या निवासी सेमलीकला भूस्वामी

योग

0.120

0.111

0.112

525/2

0.094 17 करणसिंह, रतनबाई पिताजगन्नाथ, कंचनबाई बेवा जगन्नाथ जाति मोंध्या निवासीसेमलीकला भूस्वामी

योग

0.094

0.112

524/1

0.303

0.078 18 अनोखत्राई पत्नी अनार सिंह जाति मोंध्या निवासी सेमलीकला भूस्वामी

योग

0.303

0.078

0.241

524/2

0.078 19 प्रेमबाई पत्नी भंवरलाल जाती सोंध्या निवासी सेमलीकला भूस्वामी भाग 1 ]

7225

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अगस्त 2023

20 फतेसिंह पिता कनीराम जातीमोंध्या निवासी सेमलीकला भूम्वामी

21

योग

0.078

0.241

524/3

0.242

0.079

योग

0.242

0.079

0.036

521

0.036

राम नोरंग कृष्ण मांगी पुत्री गेन्द्रिया भंवरी बेवा गेन्दिया अमराप्रभू पिता मगना अमंरी वेवा मागना मोहम्मद खां पिना पीरू खां मुलेमान पि गुलावखां इसाक सत्तार पिता रहमत भ्वरी रर्डमा पुत्री रहमत ब्याजी बेवा रहमत जाति पिजारापता निवासी ग्राम सेमलीकला भूस्वामी

22

योग

0.036

0.036

0.017

0.075

376/3/1/3

जितेंद्र, गहुलपिता प्रेमसिह मनोहर बेवा प्रेमसिह जाती चमार निवासी मेमलीकला भूस्वामी

23

योग

0.075

0.017

0.030

376/4/1

0.115

0.182

0.154

376/6

उंकार रमकुवार्ड पि. भीमा नाथ्थी वैवा भीमा वालचन्द लालचन्द सोरम दरोपतवाई लीलाबाई डालीबाई पिता हीरा रतनवाई बैवा हीरा जाति चमार निवामी सेमलीकला भूस्वामी

374/1

0.163

0.022

370/1

0.583

0.025

योग

0.231

1.043

0.280

0.193

369/1

24 कृष्णाबाईपत्नी प्रभुलाल जाती कलाल पता निवासी सेमलीकला भूस्वामी

25

योग

0.280

0.193

0.067

0.067

प्रभुलाल पिता कालू जाती चमार निवासी सेम्लीकला भूस्वामी

26 वालू प्रभु धापू कन्या पिना छीता नन्द्रयैवा छीता शिवनारायण कलावाः पत्रि वीरम दरियाववाई वैवा विग्म जाति चमार पता निवासी ग्राम संभलीकला भूस्वामी

27

357/2/1/1

योग

0.067

0.067

0.067

0.067

357/2/2/1

योग

0.067

0.067

0.043

0.185

357/2/3/1

प्रकाश पिता प्रभू अमरसिंह पिता प्रभू पूरिया पिता प्रभू नन्दूबाई बेवा प्रभूजाति चमार पता राजगढ मध्य प्रदेशभूमि स्वामी

योग

0.185

0.043

0.290

0.106

356/1/2/1

28 रतन पिता गोपी प्रभुबाई पत्नी रतन जाति चमार निवासी भूमि स्वामी

29 रामबाबू , कमलसिह, ममताबाई, पूजाबाई पिता मांगीलाल भवरीबाई बेवा मांगीलाल जाति चमार निवासी भूमि स्वामी

30 नोरंगवाई पत्नी सउलाल जाति चमार पता राजगढ़ मध्य प्रदेश भूमिम्वाभी

31 नारायणमिह शिवमिह अमरसिह पिता भंवरजी जाति सोंध्या निवासी सेमलीकला भूस्वामी

32 दरियाववाई पत्नी भेरूलाल जाति बलाई निवासी मोतीपुरा भूस्वामी

योग

0.290

0.106

0.306

0.055

356/1/3/1

355/1/1

0.720

0.021

योग

1.026

0.076

0.204

354/1/3/1

0.150

354/1/4

0.884

0.051

योग

1.088

0.201

0.146

338/1

0.109

0.240

330/1

1.653

योग

1.799

0.349

0.006

0.581

337/2

0.040

337/1/1

0.453 7226

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अगस्त 2023

33

[ भाग 1

योग

1.034

0.046

319/1

शिवमिहपिता भंवरजी जाति सोंध्या निवासी भोजपुर भूस्वामी

34

1.486

0.256

योग

1.486

0.256

316/1/1

1.236

0.137

कन्हैयालाल बद्रीलाल हरचंद मुजानसिह फूलचन्द पिता भंवरिया गेन्द पिता कस्तुरीवाईपुत्री भंवरियाविरम प्रभुलाल पिता बन्शी वरजीबाई बेवा वंशी मेरीबाईरामप्यारी पुत्री देव्या जातिभील निवासी सेमलीकला भूस्वामी

35

योग

1.236

0.137

0.159

0.180

315/4

बदेसिह प्रेमसिह पप्पू पिता पूरा कस्तुरीवाई बेवा पूरा कस्तुरीवाई पुत्री ऊंकार मोडमिह दलीचन्द होकमचन्द पिता ऊंकार जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

36

योग

0.180

0.159

0.197

314/1

0.197

बीरमपिता बंशीलाल नंदुबाई पत्नी बीरम जाति भील निवासी सेमलीकला भू स्वामी योग

योग

0.197

0.197

0.379

313/1

0.166

37 शांतीबाईपिता हजारीलाल जाती भील निवासी सेमलीकला भू स्वामी

38

योग

0.166

0.379

313/2/1

0.036

3.749

बद्रीलाल घनश्याम पिना माग्या गुलाबबाई वैवा माग्या गोकुल हज़ारी पिता गेन्दा 1/4 रामप्यारी भरीबाई पुत्री देव्या कन्हैयालाल बद्री हरिचन्द मुमान फुलचन्द गेन्दीवाई कम्तुगवार्ड पिता भवरिया विरम प्रभूलाल पिना बशी मदन ग्यारसी लीला पिता धुल्या घनश्याम दुर्गाप्रसाद पिता किमर 1 पुरा पिता भेरू मोडसिंह दुलीचन्द होकमचन्द पिता ऊंकार कस्तुरीबाई पुत्री ऊंकार बदेसिंह पप्पू पिता पूरा 1/4 नन्दा मोहन माधु केसरभू‌मि स्वामी

39

योग

3.749

0.036

523

0.024

0.024

मांगीलाल शिवसिंह बीग्मसिंह लालजी पि. बदन मु . मुली बेवा बदन 1/3 भेरू गमलाल पि. घीमा जनन भंवरी नोरंग पि. परथीसिंह वापूलाल जगनाथ पि. गुलाब भांगी पि . देवसिंह पि . केसरबाई कृष्णबाई पि. परथीसिंह जगन्नाथ पि. गुलाब नैनान जानबाई चेत्रा बीरभसिंह दुर्गाप्रमाद भगवानसिंह ममता पिता बीरमसिंह हरिसिंह कालूसिंह गंगाबाई मन्त्रीबाई पिता भेरूसिंह नरबदाबाई बेवा भेरूमित्र पर्वतसिंह कमरसिंह नारानसिंह पिता बापूलाल भंवरलाल फतेहसिंह पिता कनीराम अनारसिंह केसरवाई कृष्णावाई पिता पूरा जाति सौध्या भू न्वामी

40 फूलचंद पिता भीमा कमलाबाई पत्नीफूलचंद जातीचमार निवासी मेमलीकला भूस्वामी

41 रामलाल पिता भीमा चन्द्रकला पति रामलाल जाति बलाई निवासीसेमलीकला भू स्वामी

42 दीपक कुमार पिता बिहारीलाल जाति ब्राह्मणनिवासीसेमलीकला भू स्वामी

43 भंवरलाल पिता कनीराम जाति सौध्या निवासीसेमलीकला भू स्वामी

योग

0.024

0.024

0.500

0.21

356/1/4

योग

0.500

0.21

3/1

0.328

0.216

योग

0.216

0.328

3/2

0.138

0.138

2

0.999

0.108

योग

0.246

1.137

0.063

522/1

0.013

योग

0.063

0.013 7227

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अगस्त 2023

भाग 1 ]

44

522/2

0.062

0.013

फतेहमिह पिता कीराम जाति मौध्या निवासीसेमलीकला भू स्वामी

योग

0.062

0.013

रामगंज मंडी से भोपाल तक नई बड़ी रेल लाईन परियोजना के भूमि अर्जन का पूरक प्रस्ताव द्वारा अर्जित की जाने वाली निजी भूमि काविवरण

क्र

भूमि स्वामी का नाम पिता का नाम निवास स्थान सेमलीकलौं

1

खसरा नंबर

कुल रकबा (हेक्टेयर)

अर्जित रकवा, रेल्वे द्वारा पृथकसे प्रस्तावित अनुपुरक प्रस्ताव हेतु (हेक्टेयर)

537/1/1

0.853

रामनीवानपिता गोरीलाल जाति ब्राहम्णनिवासीसेमलीकला भू स्वामी

2 मोहनलालपिताभेरूलाल जाति बलाईनिवासी सेमलीकला भू स्वामी

3 बापूलालपिताभंवरलाल जाति सौध्या निवासी पुगकुमारा भूस्वामी

4

पुरमिहपितावनेमिह ज्ञाति सौध्या निवासी कांगनीखेडा राजगढ़ भू म्वामी

5 आत्मारामपितागोरीलाल जाति ब्राहम्ण निवासी सेमलीकला भू स्वामी

6

भीमा पिता काना जाति चमार निवासी ग्राम भू स्वामी

7

बालु पिता त्रापु धापुवाई पती वालू जाती चमार निवासी ग्राम भू स्वामी

0.633

योग

0.853

0.633

1/5/1

0.488

0.308

योग

0.488

0.308

1/5/2

0.506

0.506

योग

0.506

0.506

0.253

0.253

योग

0.253

0.253

537/2/1

0.108

0.108

योग

0.108

0.108

357/3/1

0.05

0.05

योग

0.05

0.05

0.279

356/1/1/1

0.167

योग

0.279

0.167

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू- अर्जन अधिकारी तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ के कार्यालय मे किया जा सकता है ।

7228

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अगस्त 2023

[ भाग 1

अनुसूची-1

अनुपूरक प्रकरण क्रमांक 1५ /अ-82/2023-24 चूंकि मुख्य परियोजना प्रबंधक पश्चिम मध्य रेल कोटा No.:- Dy.CE ( C) / KTT/ ADDITIONAL - LAND / KHILCHIPUR DATED 13- 07-2023 रेल्वे विभाग को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न सूची मे भूमि दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यक पड़ने की संभावना है ।

अनुपूरक प्रकरण क्रमांक १५ /अ-82 / 2023-24 मुख्य परियोजना प्रबंधक पश्चिम मध्य रेल कोटा No.:- Dy.CE ( C) / KTT/ADDITIONAL- LAND / KHILCHIPUR DATED 13-07-2023 रेल्वे विभाग को इस बात का समाधान हो गया है कि निचें दी गई अनुसूची क्रमांक 2 मे रामगंज मंडी-भोपाल नई बड़ी रेल लाईन परियोजना रामगंज मंडी स्टेशन से भोपाल स्टेशन तक नई बड़ी रेल लाईन तहसील खिलचीपुर ग्राम धामन्या रेल्वे के लिये वर्णित छूटी हुई शेष भूमि जिसका नामवार सर्वे क्रमवार विवरण अनुसूची-2 मे उल्लेखित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वास ओर पुनर्व्यवस्थापन मे उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची-2 की भूमि की अनुसूची 1 मे अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है । चूंकि रेल्वे परियोजना का निर्माण प्रगतिरत है इस कारण धारा जा रहा है । 11 (3) के तहत सामाजिक सामाधान निर्धारित रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया

-: अनुसूची -2 : -

रामगंज मंडी- भोपाल नई बड़ी रेल लाईन परियोजना रामगंज मंडी स्टेशन से भोपाल स्टेशन तक नई बड़ी रेल लाईन तहसील खिलचीपुर ग्राम धामन्या रेल्वे के लिये वर्णित छूटी हुई शेष भूमि का

विवरण

ग्राम धामन्या, तहसील खिलचीपर जिला राजगढ़ म.प्र.

क्र

खसरा नंबर

भूमि स्वामी का नाम पिता का नाम निवास स्थान धामन्या

कुल रकबा (हेक्टेयर)

अर्जित किया गया रकबा (हेक्टेयर)

0.082 1

0.321

247/110/1

पर्वतसिंह , पार्वतीबाई द्रोपतीबाई पिता शिवसिंह जाति सौंध्या निवासी धामन्याभूस्वामी

0.082

0.321

योग

0.020 2

0.020

35/1/1

रतनसिंहं पिता रामसिंहं जाति सौंध्या निवासी धामन्याभू स्वामी

0.020

0.020

योग

0.063 3

0.063

35/2/1

करणसिंह पिता रामसिहं जाति सौंध्या निवासी धामन्या भू स्वामी

0.063

योग

0.063

0.060

0.506

4

36/2

लक्ष्मीनाराण , धीरपसिंह , मजनसिंह पिता हरिसिंहजाति सौंध्या निवासी धामन्या भुस्वामी

0.060

0.506

योग

0.130 5

0.152

34/2

हरि सिंह पिता माधु जाति सौंध्या निवासी धामन्या भू स्वामी

0.050

0.080

34/3

0.180

0.232

योग

0.100

0.130

6

33/2

कमल सिंह पिता हरि सिंह जाति सौंध्या निवासी धामन्या भू स्वामी

0.062

0.095

0.162

योग

0.225

7

0.600

0.072

38/2

प्रेमसिंह पिता भंवरलाल जाति सौंध्या निवासी धामन्या भू स्वामी

0.600

0.072

योग 7229

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अगस्त 2023

भाग 1 ]

8

38/3

0.405

0.046 देवसिंह पिता जगन्नाथ जानि मौंध्या निवासी धामन्या भू म्वामी

योग

0.405

0.046

9

0.286

0.080

40/1/1/1

सुल्तानसिंह पिता नारायणसिंह जाति सौंध्या निवासी धामन्या भू स्वामी

0.286

योग

0.080

10

0.287

0.080

40/1/2/1

राधा बाई बेवा कमल सिंह अभिषेक , अंकित ना. बा. पिता कमल सिंह जाति सौंध्या निवामी धामन्या भुस्वामी

योग

0.287

0.080

11

0.574

0.192

दर्याव सिंह पिता बिरम सिंह जाति सौंध्या निवासी धामन्या भुस्वामी 40/2/1

योग

0.192

0.574

12

0.310

0.054

41/3

रामलाल पिता मेहताब जाति सौंध्या निवासी धामन्या भुस्वामी

योग

0.310

0.054

0.129

45/1

13

0.050

बालूसिंह पिता गिरवरसिंह जाति सौंध्या निवासी धामन्या भुस्वामी

योग

0.129

0.050

14

0.316

0.183

43/2/1

हेमती, पार्वती पुत्रिया रतन सिंह जाति सौंध्या निवासी धामन्या भुस्वामी

योग

0.316

0.183

15

0.367

43/1

0.074

भंवरलाल पिता देव सिंह जाति सौंध्या निवासी धामन्या भुस्वामी

0.168

46/1

0.050

योग

0.535

0.124

रामगंज मंडी से भोपाल तक नई बड़ी रेल लाईन परियोजना के भूमि अर्जन का पूरक प्रस्ताव द्वारा अर्जित की जाने वाली निजी भूमि का विवरण

खमरा नंबर

क्र भूमि स्वामी का नाम पिता का नाम निवास स्थान धामन्या

कुल रकबा (हेक्टेयर)

अर्जित किया गया रकबा (हेक्टेयर)

1

247/10/3

0.321

0.082 धुलाबाई बेवा रोडजी भोनीसिंह पिता रोडजी जाति सौंध्या निवासी धामन्या भुस्वामी

योग

0.321

0.082

2

44/1

0.138

0.100 हेमती ,पार्वती पुत्रिया रतन सिंह जाति सौंध्या निवासी धामन्या भुस्वामी

योग

0.138

0.100

3

50/2/1

0.080

0.052

दर्याव सिंह पिता बिरम सिंह जाति सौंध्या निवासी धामन्या भुस्वामी

योग

0.080

0.052

4

0.095

0.063

कमल सिंह पिता हरि सिंह जाति सौंध्या निवासी धामन्या भू स्वामी

योग

0.063

0.095

भूमि के नक्शे (प्लान ) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू- अर्जन अधिकारी तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ के कार्यालय मे किया जा सकता है ।

हर्ष दीक्षित , कलेक्टर.

7230

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अगस्त 2023

[भाग 1

कार्यालय , कलेक्टर , जिला बैतूल , मध्यप्रदेश एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन

राजस्व विभाग

क्र.-01-अ-82-2021-22-भू-अर्जन-8301

बैतूल, दिनांक 08 अगस्त 2023

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के कालम (1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमिः परिसंपत्ति की, अनुसूची के कालम ( 6 ) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है , भूमि अर्जन , पुनर्वास और पुनव्यर्वस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 ( क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद‌द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के के संबंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है ।

अनुसूची-1

(प्रभावित कृषकों की सूची)

जिला

ग्राम

तहसील

धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

1

2

4

3

5

6

4.729

शाहपुर

बरेठा वनग्राम

बैतूल (म.प्र.)

कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग क्रः -2, बैतूल जिला बैतूल (म.प्र. )

मोखा जलाशय के डूब क्षेत्र हेतु निजी भूमि का अर्जन

:

4

अनुसूची -2

( प्रभावित धारकों की सूची )

क्र.

भूमिस्वामी का नाम

ख.नं. कुल रकबा (हे.मे. )

अर्जित रकबा (हे.में)

1

2

3

4

5

191/2

0.200 1

1.279

तुलसी व . रोवा सा. देह

2

57

4.177

1.730

धनसिंह व. सुकलू सा. देह

53

2.747

3

0.650 डोमा व . मोहन सा. देह भाग 1 ]

7231

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अगस्त 2023

4

मनोहरी व. मुंशी सा. देह

5 इंदर व. मुंशी सा. देह

6

रामसिंग व. मुंशी सा. देह

7

दस्सूव. रतन सा. देह

8 कलिया बेवा मोहन जाति गोंड सा. देह

9

बाबूलाल व. बुद्ध जाति गोंड सा. देह

10 झामसिंग व. बिसराम जाति गोंड सा. देह

योग

0.744

0,300 59/1

0.743

59/2

0.350

0.744

59/3

0.360

77 2.176

0.399

85 2.661

0.260

76/2 1.576

0.280

62 2.500

0.200

19.347

4.729

1- चूँकि हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि मोखा जलाशय परियोजना के अंतर्गत अर्जन हेतु प्रस्तावित है , जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है। धारा 11 की उपधारा ( 3 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश समिति द्वारा तैयार किया गया है , जिसका प्रकाशन पृथक से समुचित सरकार की वेबसाईट , स्थानीय स्तर पर तथा स्थानीय दो समाचार पत्रों में किये जाने हेतु पृथक से कार्यवाही की जा रही है।

2- भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) शाहपुर के कार्यालय में किया जा सकता है ।

3- कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा होने जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर ( भूमि अर्जन ) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा / कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं नहीं करेगा।

4- समुचित सरकार की वेबसाइट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है।

अमनरबीन सिंह बैंस , कलेक्टर एवं समुचित सरकार.

7232

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अगस्त 2023

[भाग 1

कार्यालय , कलेक्टर, जिला सीधी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश , शासन

राजस्व विभाग

सीधी, दिनांक 3 अगस्त 2023 क्र.-647-भू-अर्जन-2023

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -11 की उपधारा (1 ) के उपबंधो के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विर्निदिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नही करेगा , या कोई संव्यवहार नही करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नही करेगा । यह योजना आमजन व्यापक एवं दूरगामी के हितों से सम्बद्ध है । यह प्रक्रिया/ योजना शासन एवं आमजन के न्याय हित में होने के कारण सामाजिक समाघात के पूर्व मूल्यांकन / आंकलन की आवश्यकता नही है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में धारा -12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है ।

-: अनुसूची:-

(1) भूमि का वर्णन :-

:- सीधी

जिला

(क)

- गोपद बनास

तहसील

(ख)

- कोटहा नगर

ग्राम

:- सीधीगिर्द

पटवारी हल्का का नाम

- रकबा 0.447 हे0

(ड.) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल

(ग) (घ) क्र०

खसरा नम्बर

अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा हे० में

धारा -12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

1

2

5

3

4

1

240/2/1

2

240/2/2

विजयपुर बाईपास सडक मार्ग के निर्माण हेतु

0.213

3

240/2/3

कार्यपालन यंत्री, म.प्र. लोक निर्माण विभाग (भ. / स. ) सीधी संभाग सीधी (म०प्र०)

4

240/3

5

233/1/1

6

233/1/2/1

7

233/1/2/2

8

233/1/2/3

9

233/1/3

10

233/1/4

11

233/1/9

0.147

12

233/2/1

13

233/2/5

14

233/3

15

233/4/1

16

233/4/2

17

233/4/3 7233

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अगस्त 2023

भाग 1 ]

18

233/4/4

19

233/4/5

विजयपुर बाईपास सडक मार्ग के निर्माण हेतु

20

233/4/6

कार्यपालन यंत्री, म.प्र. लोक निर्माण विभाग (भ. / स.) सीधी संभाग सीधी (म०प्र०)

21

233/4/7

22

233/5/1

23

233/5/2/1

24

233/5/2/2

25

233/5/3

26

233/5/4

27

233/5/5

28

233/5/6

123

29

0.001

30

120/1

31

120/2

0.011

32

120/3

33

118/1/2

34

118/1/3

35

118/2

36

118/3

37

118/4

38

118/5

39

118/6

40

118/7

41

118/8

0.040

42

118/9

43

118/10

44

118/11

45

118/12

46

118/13

47

118/14

48

118/15/1

49

118/15/2

50

118/15/3

116

51

0.018

52

112/1

0.017

53

112/2/1

54

112/2/2

55

112/2/3

0.447

कुल योग

भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी गोपद बनास के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

7234

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अगस्त 2023

[ भाग 1

क्र.-649-भू-अर्जन-2023

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये वश्यकता है ' अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और व्यिवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -11 की उपधारा (1 ) के उपबंधो के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विर्निदिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नही करेगा, या कोई संव्यवहार नही करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नही करेगा । यह योजना आमजन व्यापक एवं दूरगामी के हितों से सम्बद्ध है । यह प्रक्रिया / योजना शासन एवं आमजन के न्याय हित में होने के कारण सामाजिक समाघात के पूर्व मूल्यांकन / आंकलन की आवश्यकता नही है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में धारा -12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है ।

-: अनुसूची:-

(1 ) भूमि का वर्णन :-

:-

(क) जिला

सीधी

:-

(ख) तहसील

गोपद बनास

ग्राम

:-

(ग)

सीधीकला

:-

(घ) पटवारी हल्का का नांम

डैनिहा

:-

(ड.) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल

रकबा 1.289 हे0

क्र०

खसरा नम्बर

अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा हे० में

धारा -12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

2

1

3

4

5

1

171

0.150

2

172/1

विजयपुर बाईपास सडक मार्ग के निर्माण हेतु

0.025

3

172/2

कार्यपालन यंत्री, म.प्र. लोक निर्माण विभाग (भ. / स.) सीधी संभाग सीधी (म०प्र०)

4

166/1

0.070

5

166/2

6

165

0.130

7

176/1/1

8

176/1/2

0.240

9

176/2

10

181/1

0.110

11

181/2

180

12

0.012

13

182/1/1

14

182/1/2

0.020

15

182/2

16

268/1/1

0.090

17

268/1/2 7235

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अगस्त 2023

भाग 1 ]

 18       268/2
 19      268/3/1
 20      268/3/2
 21      268/3/3
 22      268/3/4
 23      268/3/5
 24       269/1
                          0.001
 25       269/2
 26      267/1/1
 27     267/1/2/1
 28     267/1/2/2
                          0.014
 29      267/1/3
 30      267/1/4
 31      267/1/5
 32      267/2/1
 33      267/2/2          0.010
 34      267/2/3
 35      186/1/1
 36      186/1/2
 37     186/1/2/2         0.012
 38      186/2/1
 39      186/2/2
40        187/1           0.025
41        265/1
42       265/2
43        265/3
                          0.007
44        265/4
45        265/5
46       265/6
47       188/2/1
                          0.020
48       188/2/2
49        189/1
                          0.030
50        189/2
51        250             0.030
 52      251/1
                          0.040
 53      251/2
54        249             0.025
55       233/3/1
                          0.004
56       233/3/2
57       233/4            0.002
58       233/5/1          0.001
59       233/5/2
60       234/2
61      234/3/1/1
                          0.020
62      234/3/1/2
63      234/3/2
64        247             0.032
65       256/1            0.040
66      248/2/1          0.0225
67      248/2/2          0.0225
68
 69        244               0.048
 70        241
                            0.024
71        240/1/1
72       240/1/2
                            0.012
73       240/1/3
74       240/1/4
       कुल यौग              1.289

भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी गोपद बनास के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

7236

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अगस्त 2023

[ भाग 1

क्र.-651 -भू-अर्जन-2023

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस सलग्न अनुसूचा क खान (1 ) स (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है ; अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -11 की उपधारा (1 ) के उपबंधो के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विर्निदिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नही करेगा, या कोई संव्यवहार नही करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नही करेगा । यह योजना आमजन व्यापक एवं दूरगामी के हितों से सम्बद्ध है । यह प्रक्रिया/ योजना शासन एवं आमजन के न्याय हित में होने के कारण सामाजिक समाघात के पूर्व मूल्यांकन /आंकलन की आवश्यकता नही है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में धारा -12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है ।

-: अनुसूची :-

(1) भूमि का वर्णन :-

:- सीधी

जिला

- गोपद बनास

तहसील

- विजयपुर

ग्राम

-

पटवारी हल्का का नाम

विजयपुर

- रकबा 1.007 हे०

निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल

(क) (ख) (ग) (घ) (ड.)

खसरा नम्बर

क्र०

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा -12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा हे० में

5

4

3

2

1

1

15/2/1

0.002

25

2

0.081

विजयपुर बाईपास सडक मार्ग के निर्माण हेतु

3

0.045

24/2

कार्यपालन यंत्री, म.प्र. लोक निर्माण विभाग (भ. / स .) सीधी संभाग सीधी (म०प्र ०)

4

38/1

0.041

5

0.035

46/2

6

39/1/1

7

39/1/2

0.023

8

39/2

9

39/3

10

47/1

0.026

47/2

11

12

48/1

13

48/2

0.05

14

48/3

49

0.007

15

16

50

0.016

17

51

0.025

18

0.065

52/1/1

19

53/1

0.052

20

53/2 7237

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अगस्त 2023

भाग 1 ]

21

0.001

54/1

153

0.082

22

151/1

23

24

151/2

151/3

25

26

151/4/1

27

151/4/2

28

151/4/3

0.02

29

151/4/4

30

151/4/5

31

151/4/6

32

151/4/7

33

151/4/8

34

151/4/9

35

154

0.096

36

203/1/1

37

203/1/2

38

203/1/3

0.207

39

203/1/4

40

203/2/1

41

203/2/2

42

202/257

0.092

43

202/1

0.041

1.007

कुल योग -

भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी गोपद बनास के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, साकेत मालवीय , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

7238

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अगस्त 2023

राजस्व विभाग

मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 18 अगस्त 2023

क्र. F. Rev - 6-0019-2023- Sec-सात -7.-मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता, 1959 ( क्रमांक 20 सन् 1959 ) की धारा 13 की उपधारा (2) के परन्तुक में अंतर्विष्ट उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा , यह सूचना दी जाती है कि उक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन , देवास जिले में तहसील खातेगांव का सीमाओं को परिवर्तित करने नवीन तहसील हरणगांव निर्मित करने विद्यमान तहसील खातेगांव समाप्त करने तथा नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट किये गए अनुसार उनकी सीमाओं को परिभाषित करने का प्रस्ताव करती है.

2. " मध्यप्रदेश राजपत्र " में इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिवस के अवसान के पश्चात् प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा तथा उसके संबंध में कोई भी आपत्तियां या सुझाव, लिखित में , सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग को उक्त कालावधि का अवसान होने के पूर्व अग्रेषित किए जा सकेंगे:-

अनुसूची

अनु. क्र.

प्रस्तावित परिवर्तन (तहसील में

परिवर्तनों के पश्चात् तहसील कीसीमाएं

प्रस्तावित परिवर्तनों

के पश्चात् तहसील

का नाम

और उसका

मुख्यालय

विद्यमान तहसील का नाम और उसका मुख्यालय

सम्मिलित किये जाने वाले या उपवर्जित किए जाने वाले क्षेत्रों के विवरण दें)

(3)

(1)

(2)

प्रस्तावित परिवर्तनों के पश्चात् तहसील का नाम और उसका मुख्यालय

(6) (5)

(4)

तहसील

1

तहसील

हरणगांव

खातेगांव

मुख्यालय

हरणगांव.

मुख्यालय खातेगांव.

तहसील हरणगांव पटवारी हल्का नंबर 1 से 19 , 22, 23, 26 से 31 तक कुल ग्राम 63को अपवर्जित कर नवीन तहसील हरणगांव का गठन किया जाना प्रस्तावित है .

उत्तर- तहसील इछावर , जिला सीहोर. दक्षिण - तहसील खातेगांव पूर्व- तहसील नसरुल्लागंज, पश्चिम-तहसील कन्नौद. जिला सीहोर.

तहसील हरणगांव कुल 27 पटवारी हल्के (पटवारी हल्का नंबर 1 से 19 , 22 , 23, 26 से 31 तक) कुल ग्राम 63 को समाविष्ट कर नवीन तहसील हरणगांव का गठन किया जाना प्रस्तावित है.

तहसील

तहसील

2

तहसील खातेगांव पटवारी

उत्तर- प्रस्तावित तहसील हरणगांव.

खातेगांव

मुख्यालय

खातेगांव.

खातेगांव मुख्यालय खातेगांव.

हल्का 20, 21 , 24, 25 एवं 32 से 74 तक कुल 105 ग्राम होंगे.

तहसील खातेगांव कुल 47 पटवारी हल्के (पटवारी हल्का 20, 21 , 24 , 25 एवं 32 से 74 तक ) कुल 105 ग्राम होंगे .

दक्षिण-जिला हरदा पूर्व- तहसील नसरुल्लागंज, जिला सीहोर. पश्चिम-तहसील कन्नौद एवं तहसील सतवास.

जा सके. 3. प्रस्तावित परिवर्तन यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से किया जा रहा है कि क्षेत्र का प्रशासन समुचित एवं प्रभावी रूप से किया

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, कलिस्ता कुजूर, अवर सचिव.

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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 अगस्त 2023

भाग 1 ]

भोपाल, दिनांक 18 अगस्त 2023

क्र. एफ- 01-07-2022 - सात- शा. - 7.- मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता, 1959 ( क्रमांक 20 सन् 1959 ) की धारा 13 की उपधारा ( 2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से वर्तमान जिला बालाघाट में नवीन अनुविभाग परसवाड़ा का सृजन किया जाता है, जिसमें तहसील परसवाड़ा के पटवारी हल्का क्रमांक 01 से 57 कुल 57 पटवारी हल्के समाविष्ट होंगे.

2. परसवाड़ा अनुविभाग के गठन पश्चात् शेष अनुविभाग बैहर में तहसील बैहर के पटवारी हल्का क्रमांक 01 से 50 एवं तहसील बिरसा के पटवारी हल्का क्रमांक 01 से 69 तक कुल 119 पटवारी हल्के समाविष्ट होंगे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, कलिस्ता कुजूर, अवर सचिव.

भोपाल, दिनांक 18 अगस्त 2023

क्र. एफ- 01-07-2022- सात- शा. - 7.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ - 01-07-2022-सात शा. -7, दिनांक 18 अगस्त 2023 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, कलिस्ता कुजूर, अवर सचिव.

Bhopal , the 18th August 2023

No. F -01-07-2022- VII - Sec - 7.-In exercise of the powers conferred by sub- section (2) of Section 13 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959) , the State Government , hereby, forms new sub- division Paraswada in district Balaghat comprising of total 57 patwari halkas , i.e. 01-57 halkas of Teshsil Paraswada. After its formation, sub - division Baihar would comprise of 119 Patwari halkas . i.e. , 01-50 halkas of tehsil Baihar and 01-69 halkas of tehsil Birsa .

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , CALISTA KUJUR, Under Secy.

भोपाल, दिनांक 18 अगस्त 2023

क्र. एफ- 01-56-2018 - सात - शा. - 7.- मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959 ) की धारा 13 की उपधारा (2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से वर्तमान जिला शाजापुर में नवीन अनुविभाग गुलाना का सृजन किया जाता है , जिसमें तहसील गुलाना के राजस्व निरीक्षक मण्डल गुलाना 01 के समस्त 20 हल्के, राजस्व निरीक्षक मण्डल मंगलाज 02 के समस्त 12 हल्के, राजस्व निरीक्षक मण्डल सलसलाई 03 के समस्त 12 हल्के इस प्रकार कुल 44 हल्के समाविष्ट होंगे.

2. अनुविभाग गुलाना के गठन पश्चात् शेष शाजापुर अनुविभाग में तहसील शाजापुर के 80 हल्के और मोहन बडोदिया के 48 हल्के इस प्रकार कुल 128 हल्के समाविष्ट होंगे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, कलिस्ता कुजूर, अवर सचिव.

भोपाल, दिनांक 18 अगस्त 2023

क्र. एफ- 01-56-2018 -सात- शा. - 7.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ- 01-56-2018- सात- शा . -7 दिनांक 18 अगस्त 2023 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, कलिस्ता कुजूर, अवर सचिव.

Bhopal , the 18th August 2023

No. F -01-56-2018-VII- Sec-7.-In exercise of the powers conferred by sub - section (2) of Section 13 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959),. the State Government, hereby, forms new sub - division Gulana in district Shajapur comprising of total 44 patwari halkas , i.e. , 20 halkas of revenue inspector circle 1 , Gulana, 12 halkas of revenue inspector circle 2 Manglaj , 12 halkas of revenue inspector circle 3 Salsalai . After its formation, sub-division Shajapur would comprise of 128 Patwari halkas . i.e. 80 halkas of tehsil Shajapur and 48 halkas of tehsil Mohan Badodiya .

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , CALISTA KUJUR, Under Secy.

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 18 August 2023. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2023-08-18.33.Ordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2023-08-18.33.Ordinary.