मध्यप्रदे श शासन
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सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 34]
भोपाल , शुक्रवार, दिनांक 25 अगस्त 2023 - भाद्र 3 , शक 1945
विषय-सूची
भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश, ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश,
(3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं,
(4) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.
भाग 2.-स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं,
भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.
(2 ) सांख्यिकीय सूचनाएं.
भाग 4.-(क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, ( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन,
(3 ) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,
(ख) ( 1 ) अध्यादेश, ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम,
(3) संसद्के अधिनियम,
(ग) (1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.
भाग १
राज्य शासन के आदेश
सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल
भोपाल, दिनांक 12 जून 2023
क्र. ई - 1-106-2023-5- एक. श्री बालागुरू के. , भाप्रसे ( 2015 ) , मुख्य महाप्रबंधक, मध्यप्रदेश जल निगम, भोपाल को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, अतिरिक्त प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश जल निगम, भोपाल के पद पर पदस्थ किया जाता है.
भोपाल , दिनांक 13 जून 2023
क्र. ई - 5-723 - आयएएस- लीव- 5-1.- ( 1 ) श्री मनीष सिंह , (भाप्रसे -1997) प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग को दिनांक 21 जून से 7 जुलाई 2023 तक सत्रह दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
उक्तअवकाशके साथ दिनांक 8 , 9 जुलाई 2023 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है .
(2) अवकाश से लौटने पर श्री मनीष सिंह , भाप्रसे को अस्थायी 2 रूपसे , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(3) अवकाशकाल में श्री मनीष सिंह , भाप्रसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था. मिलता था.
(4) प्रमाणितकिया जाता है कि यदि श्री मनीष सिंह , भाप्रसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
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नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित -2023 .
7242
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2023
[ भाग 1
क्र. ई- 1-107-2023-5- एक. नीचे तालिका के खाना ( 2 ) में दर्शाये भाप्रसे अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना ( 3 ) में दर्शाए गए पद पर अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है:-
तालिका
क्र.
नवीन पदस्थापना
अधिकारी का नाम, बैच एवं वर्तमान पदस्थापना
(1)
(2)
(3)
खाना (3 ) में अंकित पद असंवर्गीय होने की दशा में संवर्गीय पद जिसके समकक्ष घोषित किया गया (4)
अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग.
1. श्रीमती शिल्पा गुप्ता ( 2008 ) , वि.क.अ.- सह- आयुक्त-सह -संचालक, पुरातत्व एवं संग्रहालय, मध्यप्रदेश भोपाल तथा पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, संस्कृति विभाग.
2
अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन.
श्रीमती उर्मिला सुरेन्द्र शुक्ला ( 2008 ) , संचालक, जल एवं भूमि प्रबंधन संस्थान ( वाल्मी ) , भोपाल.
वि.क.अ.- सह-आयुक्त-सह- संचालक, पुरातत्व एवं संग्रहालय , मध्यप्रदेश भोपाल तथा पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन , संस्कृति विभाग.
(2 ) श्रीमती तन्वी सुन्द्रियाल , भाप्रसे ( 2010 ) मुख्य कार्यपालन अधिकारी , मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण , भोपाल को अपने वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ- साथ , अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, संचालक, जल एवं भूमि प्रबंधन संस्थान ( वाल्मी ) , भोपाल का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है .
भोपाल , दिनांक 22 जून 2023
भोपाल, दिनांक 6 जुलाई 2023
क्र. ई - 1-117-2023-5- एक. नीचे तालिका के खाना 2 में दर्शाए भाप्रसे अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना 3 में दर्शाए गए पद पर अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है :-
क्र.
नवीन पदस्थापना क्र. ई - 1-112-2023-5- एक. श्री अभिजीत अग्रवाल, भाप्रसे (2010) , प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम, भोपाल तथा कार्यपालक संचालक, राज्य लोक सेवा अभिकरण एवं मिशन संचालक, समग्र सामाजिक सुरक्षा मिशन ( अतिरिक्त प्रभार ) को अपने वर्तमान कर्त्तव्योंके साथ- साथ, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, संचालक, राज्य कम्प्यूटर सिक्युरिटी इंसीडेन्ट रिस्पाँस टीम ( SCSIRT ) का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है .
पदस्थापना अधिकारी का नाम, बैच एवं वर्तमान
भोपाल, दिनांक 5 जुलाई 2023
(1)
(2)
(3)
प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग.
1. श्री मनीष सिंह, ( 1997 ) , प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग.
क्र. ई - 1-108-2023-5- एक. श्री मनोज खत्री, भाप्रसे ( 2008 ) , अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी , मध्यप्रदेश भोपाल के पद पर पदस्थ किया जाता है, तथा उन्हें पदेन अपर सचिव , मध्यप्रदेश शासन, विधि एवं विधायी कार्य विभाग (केवल निर्वाचन संबंधी कार्य के लिए) घोषित किया जाता है.
भाग 1 ]
7243
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2023
(2)
(1)
(3)
2. श्रीमती जी . व्ही. रश्मि ( 2005 ) , सचिव, " कार्मिक ",
प्रबंध संचालक, कृषि विपणन
बोर्ड-सह- आयुक्त,
मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग.
मण्डी, मध्यप्रदेश , भोपाल.
(2 ) श्री संजय कुमार शुक्ला , भाप्रसे ( 1994 ) , प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश जल निगम , भोपाल ( अतिरिक्त प्रभार ) को अपने वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ- साथ , अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक , प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है .
(3 ) श्री निकुंज कुमार श्रीवास्तव , भाप्रसे ( 1998 ) , प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग को अपने वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ - साथ , अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग एवं राहत आयुक्त एवं पुनर्वास आयुक्त का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.
(4 ) श्री गौतम सिंह, भाप्रसे ( 2011 ) , अपर संचालक, मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल को अपने वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ- साथ , अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, प्रबंध संचालक, कृषि विपणन बोर्ड- सह- आयुक्त, मण्डी, मध्यप्रदेश , भोपाल का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.
( 5 ) उपरोक्तानुसार श्री मनीष सिंह द्वारा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री एस. एन. मिश्रा , भाप्रसे ( 1990 ) , उपाध्यक्ष , नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण एवं अपर मुख्य सचिव , मध्यप्रदेश शासन, नर्मदा घाटी विकास विभाग एवं प्रबंध संचालक, नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट कंपनी लिमिटेड एवं वि.क.अ. - सह- सदस्य ( पुनर्वास ) , नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, भोपाल एवं अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन , जल संसाधन विभाग केवल अपर मुख्य सचिव , मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग के प्रभार से मुक्त होंगे .
(6) उपरोक्तानुसार श्री निकुंज कुमार श्रीवास्तव द्वारा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग एवं राहत आयुक्त एवं पुनर्वास आयुक्त काकार्यभार ग्रहण करने पर श्री मनीष रस्तोगी, भाप्रसे ( 1994 ) , प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री , मध्यप्रदेश तथा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग एवं राहत आयुक्त एवं पुनर्वास आयुक्त एवं प्रमुख सचिव, लोक सेवा प्रबंधन विभाग ( अतिरिक्त प्रभार ) केवल प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग एवं राहत आयुक्त एवं पुनर्वास आयुक्त के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे.
भोपाल, दिनांक 12 जुलाई 2023
क्र. ई- 5-764- आयएएस- लीव-5 - एक. ( 1 ) श्री विवेक पोरवाल, (भाप्रसे -2000 ) , सचिव, मुख्यमंत्री तथा सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विमानन विभाग तथा सचिव, जनसंपर्क विभाग को दिनांक 28 अगस्त से 1 सितम्बर 2023 तक पाँच दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 26 , 27 अगस्त एवं 2 , 3 सितम्बर 2023 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.
(2 ) अवकाश सेलौटने पर श्री विवेक पोरवाल , भाप्रसे, को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सचिव, मुख्यमंत्री तथा सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विमानन विभाग तथा सचिव, जनसंपर्क विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3) अवकाशकाल में श्री विवेक पोरवाल, भाप्रसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री विवेक पोरवाल, भाप्रसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .
भोपाल, दिनांक 10 जुलाई 2023
क्र. ई - 1-34-2022-5- एक. नीचे तालिका के खाना ( 2 ) में उल्लेखित अधिकारी , जो भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की अधिसूचना क्रमांक 14015-13-2023 - AIS (I ) -B , दिनांक 22 जून, 2023 द्वारा राज्य प्रशासनिक सेवा से पदोन्नति द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा में नियुक्त हुए हैं, और वर्तमान में नीचे तालिका के खाना ( 3 ) में दर्शाए राज्य प्रशासनिक सेवा के संवर्गीय पदों पर पदस्थ हैं, को दिनांक 22 जून , 2023 से भारतीय प्रशासनिक सेवा संवर्ग के उसी संवर्गीय पद पर पदस्थ घोषित किया जाता है :-
तालिका
क्र.
अधिकारी का नाम
(1)
1.
(2) श्री गजेन्द्र सिंह नागेश
वर्तमान पदस्थापना
(3)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, सिंगरौली 7244
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2023
(1)
(2)
2.
श्रीमती मलिका निगम नागर
3.
श्रीमती मंजूषा विक्रांत राय
4.
श्रीमती संघमित्रा गौतम
5.
सुश्री संजना जैन
6.
श्रीमती शुचिस्मिता सक्सेना
7.
श्री जगदीश कुमार गोमे
8.
श्रीमती दिशा प्रणय नागवंशी
9.
श्री देवेन्द्र कुमार नागेन्द्र
10.
श्री मनोज कुमार सरियाम
11.
श्री अभय सिंह ओहरिया
12.
श्री सोजान सिंह रावत
13.
श्रीमती वंदना शर्मा
[ भाग 1
(3)
उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग.
उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग
उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग
उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, बड़वानी
उप सचिव , मध्यप्रदेश शासन, जनजातीय कार्य विभाग
उप सचिव, मुख्य सचिव, कार्यालय
मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, भिण्ड
मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, अनूपपुर
मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, नर्मदापुरम्
मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, इन्दौर
(2) नीचे तालिका के खाना 2 में उल्लेखित अधिकारी , जो भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की अधिसूचना क्रमांक14015-13-2023 - AIS ( I) -B , दिनांक 22 जून, 2023 द्वारा राज्य प्रशासनिक सेवा से पदोन्नति द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा में नियुक्त हुए हैं, और वर्तमान में नीचे तालिका के खाना ( 3 ) में दर्शाए राप्रसे संवर्ग के असंवर्गीय/संवर्गीय पदों पर पदस्थ हैं, को दिनांक 22 जून , 2023 से उक्त पदों को उक्त अधिकारियों के इन पदों पर पदस्थ रहने की तिथि तक, भाप्रसे ( वेतन ) नियमावली , 2016 के नियमों के अंतर्गत प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में उक्त नियमों की अनुसूची- II में सम्मिलित खाना ( 4 ) में दर्शाये गए संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करते हुए नीचे तालिका के खाना ( 3 ) में अंकित पदों पर पदस्थ घोषित किया जाता है :-
क्र.
अधिकारी का नाम
( 1 )
(2)
भाप्रसे संवर्ग में शामिल पद का नाम जिसके समकक्ष घोषित किया जाता है
भाप्रसे में नियुक्ति दिनांक को धारित असंवर्गीय पद का नाम (3)
1.
श्री राजेश कुमार जैन
(4) मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत.
अपर संचालक, एन. एच. डी. सी. , खण्डवा.
2.
श्री प्रमोद कुमार शुक्ला उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी , मध्यप्रदेश, भोपाल.
3.
श्री प्रताप नारायण यादव
मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत.
मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत.
विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी , उच्च शिक्षा विभाग.
4.
श्री अनुराग सक्सेना
मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत.
विशेष सहायक, माननीय पूर्व मुख्यमंत्रीजी, मध्यप्रदेश.
5.
श्रीमती अजीजा सरशार जफर
अपर संचालक, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण .
6.
श्रीमती सपना पंकज सोलंकी
मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत.
मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत.
अपर परीक्षा नियंत्रक, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग , इन्दौर.
भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2023
(1)
(2)
7.
श्रीमती कीर्ति खुरासिया
7245
(3)
(4)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत.
क्षेत्रीय प्रबंधक, नागरिक आपूर्ति निगम , इन्दौर.
8 .
श्री जी. एस. धुर्वे
अपर कलेक्टर, जिला अशोकनगर.
9.
श्री राम प्रकाश अहिरवार
मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत.
मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत.
मुख्य कार्यपालिक अधिकारी , इन्दौर विकास प्राधिकरण , इन्दौर.
10.
श्री संदीप केरकेट्टा
अपर आयुक्त, नगर पालिक निगम, भोपाल.
11.
श्रीमती अंजली जोसफ
मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत.
मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत.
उपायुक्त ( राजस्व) , नर्मदापुरम् संभाग , नर्मदापुरम्.
12.
श्रीमती रेखा राठौर
मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत.
प्राचार्य , राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण केन्द्र, इन्दौर.
13.
श्री नवीत कुमार धुर्वे
मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत.
उप सचिव, मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.
14.
श्रीमती अर्चना सोलंकी
मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत.
मुख्य महाप्रबंधक (प्रशासन ) , मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण , भोपाल.
भोपाल, दिनांक 12 जुलाई 2023
क्र. ई- 5-867- आयएएस- लीव- 5- एक. ( 1 ) श्री तरूण कुमार पिथोड़े, भाप्रसे प्रबंध संचालक, राज्य नागरिक आपूर्ति निगम , भोपाल को दिनांक 7 से 16 अगस्त 2023 तक दस दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 5, 6 अगस्त 2023 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है .
(2 ) श्री तरूण कुमार पिथोड़ की अवकाश अवधि में श्री दीपक कुमार सक्सेना, भाप्रसे प्रबंध संचालक, खाद्य नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण, मध्यप्रदेश , भोपाल तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य भण्डार गृह निगम, भोपाल को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ, प्रबंध संचालक, राज्य नागरिक आपूर्ति निगम, भोपाल का प्रभार सौंपा जाता है.
( 3 ) अवकाश से लौटने पर श्री तरूण कुमार पिथोड़े को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रबंध संचालक, राज्य नागरिक आपूर्ति निगम , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4 ) श्री तरूण कुमार पिथोड़े, द्वारा प्रबंध संचालक, राज्य नागरिक आपूर्ति निगम, भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री दीपक कुमार सक्सेना, भाप्रसे सौंपे गये प्रभार से मुक्त होंगे .
(5) अवकाशकाल में श्री तरूण कुमार पिथोड़े, भाप्रसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था .
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री तरूण कुमार पिथोड़े, भाप्रसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
भोपाल , दिनांक 14 जुलाई 2023
क्र. ई - 1-123-2023-5- एक. श्री अमरपाल सिंह, भाप्रसे (2009 ), संचालक, पंचायत राज, मध्यप्रदेश, भोपाल को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से, अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के पद पर पदस्थ किया जाता है .
(2) श्री केदार सिंह , भाप्रसे ( 2012 ) , उप सचिव , मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को अपने वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ- साथ, अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, संचालक, पंचायत राज, मध्यप्रदेश , भोपाल का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है .
भोपाल, दिनांक 17 जुलाई 2023
क्र. ई -1-126-2023-5- एक.- श्री पंकज राग, भाप्रसे ( 1990 ) , वि.क.अ.- सह- आवासीय आयुक्त, मध्यप्रदेश भवन , नई दिल्ली को अपने वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ - साथ , अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, विशेष आयुक्त ( समन्वय ) , मध्यप्रदेश भवन , नई दिल्ली का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है..
7246
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2023
[ भाग 1
भोपाल , दिनांक 21 जुलाई 2023
(1)
(2)
(3)
श्री शिवम वर्मा ( 2013 ) ,
अपर आयुक्त,
4. उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन.
नगरीय प्रशासन एवं विकास मध्यप्रदेश , भोपाल .
अपर आयुक्त,
5. श्री कैलाश वानखेड़े (2013 ) , उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन.
नगरीय प्रशासन एवं विकास, मध्यप्रदेश, भोपाल.
6. श्री लोकेश कुमार रामचन्द्र
जांगिड ( 2014 ) ,
क्र. ई- 1-43-2023-5- एक. भारत सरकार, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ( कार्यालय संस्थापन अधिकारी ) , नई दिल्ली के पत्र क्रमांक 9-8-2023 -EO ( MM- I) , दिनांक 14 जुलाई, 2023 के अनुक्रम में श्रीमती स्वाति मीणा नायक, भाप्रसे ( 2007 ) सचिव , मध्यप्रदेश शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग की सेवाएं भारत सरकार, जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत निदेशक, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग , नई दिल्ली के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 05 वर्ष की अवधि अथवा अन्य आगामी आदेश , जो भी पहले हो , के लिए नियुक्ति, हेतु भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय , कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, नई दिल्ली को सौंपी जाती हैं.
उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पर्यावरण विभाग.
अपर मिशन संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र, मध्यप्रदेश, भोपाल.
7. सुश्री काजल जावला ( 2019 ) , उप सचिव,
मध्यप्रदेश शासन.
क्र. ई - 1-132-2023-5- एक. श्री संजीव श्रीवास्तव , भाप्रसे (2011 ) , मुख्य कार्यपालन अधिकारी, मध्यप्रदेश राज्य कौशल विकास एवं रोजगार निर्माण बोर्ड तथा संचालक, रोजगार को अपने वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ- साथ, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन , खेल एवं युवा कल्याण विभाग का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है .
भोपाल, दिनांक 24 जुलाई 2023
उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग तथा अपर मुख्य कार्यपालन अधिकारी , मध्यप्रदेश रोजगार गारंटी परिषद्, भोपाल.
श्री आकाश सिंह ( 2019 ) ,
क्र. ई - 1-131-2023-5-एक. नीचे तालिका के खाना 2 में दर्शाए भाप्रसे अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना 3 में दर्शाए गए पद पर अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है :-
8. उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन.
क्र.
उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग.
नवीन पदस्थापना
9.
अधिकारी का नाम, बैच एवं वर्तमान पदस्थापना
श्री अभय सिंह ओहरिया , भाप्रसे, उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन.
उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग.
(1)
(2)
(3)
1. श्री स्वतंत्र कुमार सिंह ( 2007 ), सचिव,
भोपाल, दिनांक 28 जुलाई 2023
सचिव,
मध्यप्रदेश शासन.
मध्यप्रदेश शासन, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग.
2. श्री ललित कुमार दाहिमा (2008 ) अपर सचिव , अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन,
क्र. ई - 1-108-2023-5- एक. श्रीमंती रूचिका चौहान, भाप्रसे (2011 ) , अपर आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास , भोपाल को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी , मध्यप्रदेश , भोपाल के पद पर पदस्थ किया जाता है, तथा उन्हें पदेन उप सचिव , मध्यप्रदेश शासन, विधि एवं विधायी कार्य विभाग (केवल निर्वाचन संबंधी कार्य के लिए ) घोषित किया जाता है .
जेल विभाग.
मध्यप्रदेश शासन, कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग.
श्रीमती उमा महेश्वरी
अपर मिशन संचालक,
3. आर. (2013) ,
राज्य शिक्षा केन्द्र,
उप सचिव,
मध्यप्रदेश, भोपाल.
क्र. ई - 1-134-2023-5- एक. नीचे तालिका के खाना -2 में दर्शाए भाप्रसे अधिकारियों को उनके नाम से समक्ष खाना -3 में दर्शाए गए पद पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है :-
मध्यप्रदेश शासन.
भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2023
7247
क्र.
नवीन पदस्थापना
अधिकारी का नाम, बैच एवं वर्तमान पदस्थापना
केवल सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकार, मध्यप्रदेश , ग्वालियर एवं संयुक्त परिवहन आयुक्त ( प्रशासन ) , मध्यप्रदेश ग्वालियर के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे.
(1)
(2)
(3)
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, इकबाल सिंह बैंस , मुख्य सचिव.
1.
विधि और विधायी कार्य विभाग श्री विवेक के. वी. ( 2020 ), अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , पुष्पराजगढ़ , जिला अनूपपुर.
अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) बैहर, जिला बालाघाट.
भोपाल, दिनांक 16 अगस्त 2023
2.
उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन
श्रीमती अंजली जोसफ, भाप्रसे उपायुक्त ( राजस्व) , नर्मदापुरम् संभाग , नर्मदापुरम्.
फा. क्र. 3459- इक्कीस- ब( दो) - 2023.- राज्य शासन, एतद्वारा, मध्यप्रदेश उच्च न्यायिक सेवा के सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश ( सुपर टाइम स्केल ) श्री पंकज गौड, सचिव, महाधिवक्ता कार्यालय , जबलपुर के कार्यकाल में दिनांक 25 जुलाई 2023 से एक वर्ष या अन्य आदेश होने तक, जो भी पहले हो, संविदा नियुक्ति की अवधि में वृद्धि करता है.
उक्त संबंध में होने वाला व्यय "मांग संख्या- 29-2014-न्याय प्रशासन-( 114 )-विधि सलाहकार और परामर्शदाता योजना ( 3428 ) - महाधिवक्ता में वित्त वर्ष 2020-21 के अन्तर्गत विकलनीय होगा.
क्र. ई- 1-143-2022-5- एक. श्री नरोत्तम प्रसाद भार्गव , राप्रसे (2008) , संयुक्त आयुक्त, परिवहन मध्यप्रदेश, ग्वालियर को अपने वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ- साथ , अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर का प्रभार सौंपा जाता है.
भोपाल, दिनांक 18 अगस्त 2023
फा . क्र. 3459- इक्कीस ब ( दो ) .- राज्य शासन , एतद्वारा , इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 16 अगस्त 2023 के पैरा 2 की पंक्ति-3 में निम्नानुसार संशोधन करता है :-
(2) श्री नरोत्तम प्रसाद भार्गव द्वारा सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर का प्रभार ग्रहण करने पर श्री विवेक कुमार, भाप्रसे (2017) , मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, ग्वालियर तथा सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकार, मध्यप्रदेश , ग्वालियर एवं संयुक्त परिवहन आयुक्त ( प्रशासन ) , मध्यप्रदेश, ग्वालियर ( अतिरिक्त प्रभार ) ,
" वर्ष 2020-21 के अन्तर्गत विकलनीय होगा " के स्थान पर " वर्ष 2023-24 के अन्तर्गत विकलनीय होगा " पढ़ा जावे.
भोपाल, दिनांक 21 अगस्त 2023
फा. क्र. 4176- इक्कीस ब( एक ) - 2023.- राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम , 2008 ( 2008 का 34 ) की धारा 22 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के परामर्श से एतद्वारा , इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक ब ( 1 ) 3476-2013 , दिनांक 11 सितम्बर , 2013 जो मध्यप्रदेश राजपत्र भाग एक में दिनांक 20 सितम्बर, 2013 में प्रकाशित हुई थी, निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्ः-
संशोधन
उक्त अधिसूचना में, सारणी में , अनुक्रमांक 2 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात् :-
सारणी
क्र.
जिले का नाम
विशेष न्यायाधीश का नाम तथा पदनाम
(1)
(2)
(3)
"2.
बड़वानी
श्री रईस खान, विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम एवं प्रथम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , बड़वानी के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश . ".
2. यह संशोधन उस तारीख से प्रवृत्त होगा जिसको कि इस अधिसूचना में यथाविनिर्दिष्ट न्यायाधीश उक्त न्यायालय में अपने पद का कार्यभार ग्रहण करें .
7248
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2023
[ भाग 1
F. No. 4176 -XXI- ( B - I) -2023 . In exercise of the powers conferred by sub- section ( 1 ) of Section 22 of the National Investigation Agency Act, 2008 (34 of 2008 ) , the State Government in consultation with the High Court of Madhya Pradesh hereby, makes the following farther amendment in this department's Notification F - No . B ( 1 ) 3476- 2013, dated 11th September, 2013 , which was published in the Madhya Pradesh Gazette , Part - 1 , dated 20th September, 2013, Namely :-
AMENDMENT
Inthe said Notification, in the Table , for serial number 2 and entries relating thereto , the following serial number and entry relating thereto shall be substituted , namely :-
TABLE
S. No.
(1)
Name of District (2)
Name and Designation of Special Judge (3)
"2.
Barwani
Shri Rais Khan , Special Judge , SC/ ST (P.A. ) Act . & Ist Additional Judge to the Court of It District and Additional Session Judge , Barwani .
2. This amendment shall come into force from the date on which the judge as specified in this notification assumes the charge of his office in the said Court .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. के. द्विवेदी, प्रमुख सचिव.
भोपाल, दिनांक 18 अगस्त 2023
पंजी क्र. 3490-2023- इक्कीस- ब ( दो ) .- राज्य शासन, एतद्वारा , तहसील- जोबट, जिला अलीराजपुर में विभागीय आदेश दिनांक 10 फरवरी 2009 द्वारा नियुक्त नोटरी श्री राधेश्याम श्रीवास्तव का निधन होने के कारण उक्त नोटरी का नाम शासन द्वारा संधारित नोटरी पंजी से विलोपित करता है .
पंजी क्र. 3491-2023 - इक्कीस- ब ( दो ) .- राज्य शासन, एतद्वारा, जिला मुख्यालय, ग्वालियर में विभागीय आदेश दिनांक 16 जनवरी 2001 द्वारा नियुक्त नोटरी श्री गोविन्द भारद्वाज का निधन होने के कारण उक्त नोटरी का नाम शासन द्वारा संधारित नोटरी पंजी से विलोपित करता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, विकास भटेले , अपर सचिव.
नगरीय विकास एवं आवास विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 17 अगस्त 2023
क्र. यूडीएच- 3-0153-2023- अठारह 5.- मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम ( संशोधित ) 1973 ( क्रमांक 1 सन् 2012 ) की धारा 23 " क " की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , वि. क. अ. सह- आयुक्त- सह- संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, भोपाल की सूचना क्रमांक-3027-टी सी- 25- भिण्ड उपां-नग्रानि-2023 भोपाल, दिनांक 23 जून 2023 द्वारा प्रस्तावित किये गये अनुसार प्रवर्तित भिण्ड विकास योजना , 2035 में निम्नानुसार उपांतरण की पुष्टि करती है. उपांतरण ब्यौरे एवं शर्तें निम्नानुसार हैं:-
भाग 1 ]
7249
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2023
अनुसूची
क्रमांक ग्राम/तहसील एवं जिला
खसरा क्रमांक
क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(1)
(2)
(3)
(4)
1
495/1/1
0.3210
498/2
0.0840 विक्रमपुरा तहसील भिण्ड नगर जिला भिण्ड
499/2/1
0.1430
500
0.1150
501/1
0.1360
उपांतरण पश्चात् प्रस्तावित भू-उपयोग विकास योजना में निर्दिष्ट भू- उपयोग
(5)
(6)
मिश्रित एवं मार्ग जलाशय, आमोद- प्रमोद के अन्तर्गत वृक्षारोपण एवं मार्ग
मिश्रित एवं मार्ग सार्वजनिक एवं अर्ध सार्वजनिक, जलाशय, आमोद- प्रमोद के अन्तर्गत वृक्षारोपण एवं मार्ग.
मिश्रित एवं मार्ग जलाशय, सार्वजनिक एवं अर्ध सार्वजनिक एवं आमोद- प्रमोद के अंतर्गत वृक्षारोपण.
मिश्रित एवं मार्ग सार्वजनिक एवं अर्ध सार्वजनिक, आमोद- प्रमोद के अन्तर्गत वृक्षारोपण एवं मार्ग .
मिश्रित एवं मार्ग सार्वजनिक एवं अर्ध सार्वजनिक एवं मार्ग.
योग .. कुल रकबा 0.7990 हेक्टेयर
शर्तें
1. आवेदित भूमि के उत्तर दिशा में ग्वालियर - इटावा वर्तमान मार्ग है जिसकी भिण्ड विकास योजना , 2035 में प्रस्तावित चौड़ाई 40.00 मीटर निर्दिष्ट है. अतः मार्ग के मध्य से 20.00 मीटर भूमि मार्ग विस्तार हेतु छोड़ना आवश्यक होगा.
2. आवेदित स्थल के दक्षिण दिशा में वर्तमान डायवर्सन मार्ग है . इस मार्ग की भिण्ड विकास योजना , 2035 में प्रस्तावित चौड़ाई 40.00 मीटर निर्दिष्ट है. अतः मार्ग के मध्य से 20.00 मीटर भूमि मार्ग विस्तार हेतु छोड़ना आवश्यक होगा.
3. मिश्रित गतिविधियों हेतु नियमन तथा विकास मानदण्ड भिण्ड विकास योजना , 2035 एवं मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम , 2012 के प्रावधानुसार लागू होंगे .
4. उपरोक्त उपांतरण भिण्ड विकास योजना, 2035 का एकीकृत भाग होगा.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. कार्तिकेय, उपसचिव.
7250
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2023
[ भाग 1
श्रम विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 23 अगस्त 2023
क्र. 1231-1214659-2023- ए- सोलह. मध्यप्रदेश असंगठित कर्मकार कल्याण अधिनियम, 2003 ( क्रमांक 9 सन् 2004 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के साथ पठित मध्यप्रदेश असंगठित कर्मकार कल्याण नियम , 2005 के नियम 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , " मध्यप्रदेश नगरीय असंगठित कर्मकार कल्याण बोर्ड " का गठन करती है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य सम्मिलित होंगे , अर्थात् :-
(1) श्री सुल्तान सिंह शेखावत
अध्यक्ष
(2)
पदेन सदस्य
प्रमुख सचिव, श्रम विभाग , मध्यप्रदेश
(3) श्रम आयुक्त, मध्यप्रदेश
पदेन सदस्य
(4)
पदेन सदस्य
प्रमुख सचिव, वित्त विभाग , मध्यप्रदेश या उप सचिव की पद श्रेणी से अनिम्न पद श्रेणी का उनका नाम निर्देशिती.
(5) राज्य सरकार द्वारा नियुक्त, असंगठित क्षेत्र के नियोक्ताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले छह सदस्य, अर्थात्:-
(एक) श्री सुरेश नारायण दास वासवानी, संत हिरदाराम नगर, भोपाल
सदस्य
(दो) श्री पवन कुमार कटारूका , नवापाड़ा मेघनगर, जिला झाबुआ सदस्य
(तीन) श्री दीपांशु सुहाने , डॉ. प्रीति ग्लोबल यूनिवर्सिटी , दिनारा , शिवपुरी सदस्य
(चार) डॉ. चन्द्रशेखर काटजू, 453 , गोयल नगर, शकुंतला नरसिंह होम के सदस्य
पास, इन्दौर.
(पाँच ) सदस्य
श्री कार्तिक गुप्ता, सी-35 , बीडीए कॉलोनी, कोहेफिजा, भोपाल
(छह ) श्री पिंटू दास, 240 , अंसल टाउन , इंदौर सदस्य
(6) राज्य सरकार द्वारा नियुक्त, असंगठित कर्मकारों को प्रतिनिधित्व करने वाले
छह सदस्य, अर्थात्:-
(एक) श्री लक्ष्मीनारायण मारू, 305, विजय नगर, देवास सदस्य
(दो) श्रीमती देव कन्या मुकाती, नारायण विहार कॉलोनी , जिला धार सदस्य
(तीन) श्रीमती अनीता नागराज, ग्राम जामला, जिला खरगोन सदस्य
(चार) श्री रमेश पन्नालाल प्रजापत , किल्किपुरा नागदा, उज्जैन सदस्य
(पाँच) श्री उंकार सिंह बघेल, मनावर, धार सदस्य
(छह ) श्री गजराज तिवारी, अवध पेट्रोल पंप के पीछे, ग्राम मढ़ी, सदस्य
पोस्ट अटरिया, रीवा.
2. पैरा ( 5 ) तथा ( 6 ) के अधीन उल्लिखित सदस्यों की पदावधि, उक्त नियमों के नियम 4 में विहित किये गये अनुसार होगी.
3. यह अधिसूचना मध्यप्रदेश के राजपत्र इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी .
No. 1231-1214659-2023 - A - XVI . In exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) of Section 3 of the Madhya Pradesh Asangathit Karmakar Kalyan Adhiniyam, 2003 ( No. 9 of 2004 ) read with rule 3 of the Madhya Pradesh Asangathit Karmakar Kalyan Rules , 2005 , State Government hereby constitute the Madhya Pradesh Urban भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2023
7251 Unorganized Worker's Welfare Board , which shall consist of the following , namely :-
(1) Shri Sultan Singh Shekhawat Chairman
(2) Principal Secretary, Labour Department , Madhya Pradesh Member, Ex - officio
(3) Labour Commissioner, Madhya Pradesh Member, Ex - officio
(4) Principal Secretary, Finance Department , Madhya Pradesh Member, Ex - officio
or his nominee not below the rank of Deputy Secretary
(5) Six members representing employers of unorganizied sector appointment by the State Government,
namely:-
(i) Shri Suresh Narayan Vaswani , Sant Hirdaram Nagar , Member
Bhopal.
(ii) Shri Pawan Kumar Kataruka, Navapada , Meghnagar, Member
Jhabua .
( iii) Shri Deepanshu Suhane , Dr. Preeti Global University, Member
Dinara , Shivpuri .
(iv) Dr. Chandrashekhar Katju , 453 , Goyal Nagar , near Member
Shakuntala Nursing Home , Indore .
(v) Shri Kartik Gupta, C - 35 , BDA Colony Koh - e - Fiza, Member
Bhopal .
(vi) Shri Pintu Das , 240 , Ansal Town , Indore Member
(6) Six members representing unorganizied workers appointed Member
by the State Government , namely:-
(i) Shri Laxminarayan Maru , 305, Vijay Nagar, Dewas Member
( ii ) Shrimati Devkanya Mukati , Narayan Vihar Member
Colony, Dhar.
(iii ) Shrimati Anita Nagraj , Jamla, Khargone Member
( iv) Shri Ramesh Pannalal Prajapat , Kilkipura, Nagda, Member
Ujjain.
(v) Shri Unkar Singh Baghel , Manavar , Dhar Member
(vi ) Shri Gajraj Tiwari , Behind Avadh Petrol Pump , Gram Member
Madhi , Rewa.
2. Term of office of the Members mentioned under paras ( 5 ) and (6 ) shall be as prescribed in rule 4 of the said rules.
3. This notification shall come into force from the date of its publication in the Madhya Pradesh Gazette .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, वीरेन्द्र कुमार सिंह, उपसचिव.
7252
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2023
[ भाग 1
भोपाल, दिनांक 23 अगस्त 2023
क्र. 1232-1214659-2023- ए- सोलह.- मध्यप्रदेश असंगठित कर्मकार कल्याण अधिनियम, 2003 ( क्रमांक 9 सन् 2004 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के साथ पठित मध्यप्रदेश असंगठित कर्मकार कल्याण नियम , 2005 के नियम 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , " मध्यप्रदेश ग्रामीण असंगठित कर्मकार कल्याण बोर्ड " का गठन करती है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य सम्मिलित होंगे, अर्थात्:-
(1) श्री सुल्तान सिंह शेखावत अध्यक्ष
(2) प्रमुख सचिव, श्रम विभाग , मध्यप्रदेश पदेन सदस्य
(3) श्रम आयुक्त, मध्यप्रदेश पदेन सदस्य
(4) प्रमुख सचिव, वित्त विभाग , मध्यप्रदेश या उप सचिव की पद पदेन सदस्य
श्रेणी से अनिम्न पद श्रेणी का उनका नाम निर्देशिती.
(5) राज्य सरकार द्वारा नियुक्त, असंगठित क्षेत्र के नियोक्ताओं का
प्रतिनिधित्व करने वाले छह सदस्य, अर्थात् :-
(एक) श्री मोहन पुरूषोत्तम प्रजापत, मेघनगर, झाबुआ सदस्य
(दो) श्री हीरालाल पाटीदार, ग्राम अंजड़, जिला बड़वानी सदस्य
(तीन) श्री विजय सिंह राठौर, ग्राम चिरोल , बड़नगर, उज्जैन सदस्य
(चार ) श्री बाबूलाल शर्मा, ग्राम खजुरिया, तहसील हाटपिपल्या, जिला देवास सदस्य
(पाँच) श्री भगवान सिंह, 246 , गवर्मेंट कॉलोनी, ग्राम बिरला , नागदा सदस्य
(छह ) श्रीमती धापू बाई, ग्राम भीमाखेड़ा, महिदपुर , उज्जैन सदस्य
(6) राज्य सरकार द्वारा नियुक्त , असंगठित कर्मकारों को प्रतिनिधित्व करने वाले
छह सदस्य, अर्थात्:-
(एक) श्रीमती शशि मेघवाल, ग्राम देवगढ़ , देवास सदस्य
(दो) श्रीमती बेनी, ग्राम राणापुर, झाबुआ सदस्य
(तीन) श्री अशोक ग्वालवंशी, धामनोद, धार सदस्य
(चार) श्री अशोक रामावत, 68 , अग्रसेन नगर, मंदसौर सदस्य
(पाँच) श्री शांतिलाल हाटीला, भूरिमाटी, झाबुआ सदस्य
(छह) श्री सत्यनारायण शर्मा , दुर्गापुर, ग्राम बिरला नागदा सदस्य
2. पैरा ( 5 ) तथा ( 6 ) के अधीन उल्लिखित सदस्यों की पदावधि, उक्त नियमों के नियम 4 में विहित किये गये अनुसार होगी.
3. यह अधिसूचना मध्यप्रदेश के राजपत्र इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी .
भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 25 अगस्त 2023
7253
No. 1232-1214659-2023 - A-XVI . In exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) of Section 3 of the Madhya Pradesh Asangathit Karmkar Kalyan Adhiniyam , 2003 (No. 9 of 2004) read with rule 3 of the Madhya Pradesh Asangathit Karmkar Kalyan Rules , 2005 , State Government hereby constitute the Madhya Pradesh Rural Unorganized Worker's Welfare Board, which shall consist of the following , namely:-
Chairman
(1) Shri Sultan Singh Shekhawat
Member, Ex - officio
(2) Principal Secretary , Labour Department , Madhya Pradesh
Member, Ex - officio
(3) Labour Commissioner, Madhya Pradesh
Member, Ex - officio
(4) Principal Secretary, Finance Department , Madhya Pradesh or his nominee not below the rank of Deputy Secretary
(5) Six members representing employers of unorganizied sector Appointed by the State Government , namely:-
Member
(i) Shri Mohan Puroshottam Prajapat , Meghnagar , Jhabua
Member
(ii) Shri Heeralal Patidar , Gram Ajand, Badwani
Member
(iii ) Shri Vijay Singh Rathore , Gram Chirol , Badnagar , Ujjain.
Member
(iv) Shri Babulal Sharma , Gram Khajuriya , Hatpipaliya, Dewas .
Member
(v) Shri Bhagwan Singh, 246 ,Govt . Colony , Gram Birla, Nagda.
Member
(vi) Smt . Dhapu Bai , Gram Bheemakheda, Mahidpur, Ujjain.
(6) Six members representing unorganized workers appointed by the State Government , namely :-
Member
(i ) Shrimati Shashi Meghwal , Gram Devgarh , Dewas
Member
(ii) Shrimati Beni , Gram Ranapur , Jhabua
Member
( iii ) Shri Ashok Gwalvanshi , Dhamnod , Dhar
Member
(iv) Shri Ashok Ramawat , 68 , Agrasen Nagar , Mandsaur
(v) Shri Shantilal Hateela , Bhurimati , Jhabua
Member
Member
(vi) Shri Satyanarayan Sharma, Durgapur , Nagda
rules. 2. Term of office of the Members mentioned under paras (5 ) and ( 6) shall be as prescribed in rule 4 of the said
3. This notification shall come into force from the date of its publication in the Madhya Pradesh Gazette.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वीरेन्द्र कुमार सिंह, उपसचिव.
7254
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 25 अगस्त 2023
[ भाग 1
महिला एवं बाल विकास विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 24 अगस्त 2023
क्र. 2100-1546841-2023- पचास-2.- राज्य शासन, एतद्वारा , किशोर न्याय ( बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 27 की उपधारा ( 1 ) तथा ( 2 ) [ सहपठित नियम 2016 का नियम 88 ( 10 ) ] द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम ( 2 ) में यथाविनिर्दिष्ट जिले के लिये कॉलम ( 3 ) में उल्लेखित व्यक्तियों को बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष/ सदस्य के रूप में अधिसूचना जारी दिनांक से तीन वर्ष के लिये पदांकित करता है :-
अ. क्र.
जिले का नाम
(1)
(2)
1
धार
2
टीकमगढ़
नीमच
गुना
345
सीहोर
शाजापुर
उमरिया
डिण्डोरी
6789
9
मुरैना अनुसूची
सदस्य का नाम
(3)
1
अध्यक्ष
सुश्री अर्चना दवे
1
अध्यक्ष
सुश्री अनुपमा नायक
1 श्रीमती माया लालवानी
सदस्य
1 डॉ. नीरू शर्मा
अध्यक्ष
1
सदस्य
श्री संजय कुमार त्यागी
2 श्री तिलक दास बैरागी
सदस्य
1
सदस्य
श्री मुकेश धनगर
1
सदस्य
श्रीमती मधुलिका अग्रवाल
1
सदस्य
सुश्री शिखा राय
1 श्री स्वप्नेश वर्मा
सदस्य
No. 2100-1546841-2023 - L - 2.- In exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) and (2) of Section 27 of the Juvenile Justice ( Care & Protection of Children) Act , 2015 [ read along with Rule 88 ( 10 ) of JJ Rule 2016 ] , the State Government , hereby appoints the chairperson/ members of the Child Welfare Committee as specified in column (3 ) for the following districts as specified in column (2) for the period of three years from the date of notification: -
S. No.
Name of District
(1)
(2)
Dhar
Tikamgarh
Neemuch
Guna
12345
Sehore
Shajapur
Umaria
Dindori
6789
Morena SCHEDULE
Name of Chairperson/Members
(3)
1 Ms. Archana Dave
Chairperson
1
Chairperson Ms. Anupama Nayak
1
Member Smt . Maya Laalwani
1 Dr. Neeru Sharma
Chairperson
1
Member
Shri Sanjay Kumar Tyagi
2
Member Shri Tilak Das Bairagi
1
Member
Shri Mukesh Dhangar
1
Member
Smt . Madhulika Agrawal
Member Ms. Shikha Rai
1
1
Member
Shree Swapnesh Verma
क्र. 2102-1546841-2023- पचास-2 . राज्य शासन, एतद्वारा , किशोर न्याय ( बालकों की देखरेख और संरक्षण ) अधिनियम, 2015 की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) तथा ( 2 ) [ सहपठित नियम, 2016 का नियम 88 ( 10 ) ] द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम ( 2 ) में यथाविनिर्दिष्ट जिले के लिये कॉलम ( 3 ) में उल्लेखित व्यक्तियों को किशोर न्याय बोर्ड के सदस्य के रूप में अधिसूचना जारी दिनांक से तीन वर्ष के लिये पदांकित करता है :-
भाग 1 ]
7255
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2023
अ. क्र. जिले का नाम
(1) (2)
1 मंदसौर
2 छिन्दवाड़ा
3 श्योपुर
4
अनूपपुर
5 भिण्ड
अनुसूची
सदस्य का नाम
(3)
1 श्री श्यामसुन्दर चौधरी सदस्य
1 मधुबाला सूर्यवंशी सदस्य
1 श्री भास्कराचार्य टकसाली सदस्य
2 श्रीमती मधुलता सोनी सदस्य
1 श्री विजय सिंह राठौर सदस्य
1 सुश्री मीनाक्षी शर्मा सदस्य
No. 2102-1546841-2023 - L - 2.- In exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) and ( 2 ) of Section 4 of
the Juvenile Justice ( Care & Protection of Children ) Act , 2015 [ read along with Rule 88 ( 10) of JJ Rule , 2016 ] , the
State Government , hereby appoints the members of the Juvenile Justice Board as specified in column (3 ) for the
following districts as specified in column (2) for the period of three years from the date of notification :-
SCHEDULE
S. No. Name of District
Name of Members
(1) (2) (3)
1 Mandsaur 1 Member
Shri Shyamsundar Choudhary
123 Chhindwara 1 Madhubala Suryavanshi Member
Sheopur 1 Shri Bhaskaracharya Taksaali Member
2 Smt . Madhulata Soni Member
Anuppur 1 Shri Vijay Singh Rathore Member
45 Bhind 1 Ms. Minakshi Sharma Member
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अजय कटेसारिया, उपसचिव.
तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 14 अगस्त 2023
क्र. 2035-1241312-2023- बयालीस-2.- राज्य शासन, एतद्वारा , " मध्यप्रदेश कीर समाज कल्याण बोर्ड " का गठन किया जाता है.
( 2 ) बोर्ड के अध्यक्ष व चार सदस्य होंगे, जिनका मनोनयन शासन द्वारा किया जाएगा.
( 3 ) मध्यप्रदेश राज्य कौशल विकास एवं रोजगार निर्माण बोर्ड द्वारा " मध्यप्रदेश कीर समाज कल्याण बोर्ड " के सचिवालयीन दायित्वों का निर्वहन किया जाएगा .
(4 ) मध्यप्रदेश कीर समाज कल्याण बोर्ड द्वारा कीर समाज के हितग्राहियों के कौशल विकास प्रशिक्षण , उद्यमिता संवर्धन, रोजगार एवं स्व -रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने तथा स्टार्ट - अप/व्यवसाय /डद्यम हेतु ऋण की व्यवस्था संबंधित विषयों में राज्य शासन को समय- समय पर अपनी अनुशंसाएं प्रेषित कर सकेगा.
( 5 ) बोर्ड, आवश्यकतानुसार कीर समाज के समग्र कल्याण के लिये समय - समय पर जनहितकारी योजनाओं/ कार्यक्रमों का निर्माण किया जाकर अपनी अनुशंसा प्रशासकीय विभाग को प्रेषित कर सकेगा.
(6) बोर्ड को विभाग के अधीन स्वतंत्र रूप से कार्य करने का अधिकार होगा एवं कार्यों के संचालन के लिए नियम एवं विनियम बनाने तथा आदेश जारी करने की शक्तियां होंगी.
(7) बोर्ड को राज्य शासन से मध्यप्रदेश राज्य कौशल विकास एवं रोजगार निर्माण बोर्ड के माध्यम से वित्तीय सहायता प्राप्त होगी .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनु श्रीवास्तव, अपर मुख्य सचिव.
7256
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 25 अगस्त 2023
[भाग 1
राज्य शासन के आदेश
राजस्व विभाग
कार्यालय , कलेक्टर, जिला सीधी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
सीधी, दिनांक 19 जून 2023
क्र. 504- भू- अर्जन-2023 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान होने से नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित ग्रामों की भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता होने से इन ग्रामों की धारा 19 का प्रकाशन दिनांक 30 जुलाई 2021 को किया जा चुका है. वर्तमान में यह तथ्य संज्ञान में आया है कि धारा 19 प्रकाशन के पश्चात् अंतिम एवार्ड पारित नहीं हो सका है , क्योंकि उपखण्ड अधिकारी /भू-अर्जन अधिकारी चुरहट/ रामपुर नैकिन द्वारा प्रस्तुत एवार्ड का परीक्षण करने पर त्रुटियाँ पाई गई. अतः त्रुटियों की जाँच/ निराकरण कराकर त्रुटिरहित एवार्ड पारित किये जाने हेतु 01 वर्ष की समयावधि किया जाना उचित प्रतीत होता है. मध्यप्रदेश शासन की अधिसूचना क्रमांक एफ. 16-15- ( 1 ) -2014- सात- शा. 2 ए दिनांक 29 सितम्बर 2014 - भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 3 के खण्ड ( ड़ ) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, एतद्वारा यह अधिसूचित करती है कि किसी जिले में दस हजार हेक्टेयर से अनधिक किसी क्षेत्र के लिए किसी लोक प्रयोजन के संबंध में इस अधिनियम के प्रयोजन हेतु कलेक्टर को समुचित सरकार समझा जायेगा. उक्त वर्णित अधिसूचना में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 की उपधारा ( 7 ) के प्रथम एवं द्वितीय परन्तुक एवं धारा 25 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस अधिसूचना के माध्यम से वर्णित ग्रामों की धारा 19 की उपधारा ( 4 ) के तहत समयावधि में 1 वर्ष की वृद्धि की जाती है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के परन्तुक अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि सीधी जिले के तहसील रामपुर नैकिन में सोन नदी पर पुल एवं पहुँच मार्ग निर्माण हेतु अर्जित की जाने वाली वर्णित भूमियों की समयावधि निम्नानुसार बढ़ाई जाती है :-
( 1 ) भूमि का वर्णन
क्र. ग्राम का नाम
तहसील
धारा 19 को
निजी भूमि का
का नाम
प्रभावित रकबा
(हे. ) में
(3)
(4) (1) 1
(2) खैरा
0.150
रामपुर नैकिन
धारा 19 की समयावधि में
की गई वृद्धि धारा 19 का राजपत्र में प्रकाश का दिनांक
1 वर्ष पूर्ण होने का दिनांक
(6)
(5)
(7) 30-7-2021 29-7-2022 धारा 19 की उपधारा ( 4 )
की अधिसूचना में 1 वर्ष की वृद्धि की जाती है .
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है . सोन नदी पर पुल सड़क निर्माण हेतु .
(3 ) भूमि का ( नक्शा प्लान ) उपखण्ड अधिकारी/ भू-अर्जन अधिकारी चुरहट/रामपुर नैकिन से देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , साकेत मालवीय, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.
भाग 1 ]
7257
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 25 अगस्त 2023
कार्यालय, कलेक्टर, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
रीवा, दिनांक 1 अगस्त 2023
क्र. 589- भू- अर्जन-2023 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत हो गया है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ .
चूंकि भूमि भूमिस्वामियों द्वारा उक्त भूमियों के बदले वर्तमान भू- अधिग्रहण अधिनियम , 2014 के नियमों एवं शर्तों के अधीन मुआवजा प्राप्त करने हेतु सहमत है . अतः इस कारण अधिनियम की धारा 4 के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण की आवश्यकता नहीं है , और इस कारण अधिनियम की धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला
ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (4) (1) रीवा
(2) जवा
0.145
(3) बरेती खुर्द
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5) कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग रीवा ( मध्यप्रदेश ) .
(6) रीवा जिले के अंतर्गत बरेती खुर्द से उसकी मार्ग में सुकाढ़ नदी के केरहाघाट पर पुल एवं पहुँचमार्ग के निर्माण कार्य.
( 1 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर , जिला रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है .
क्र. 591 - भू- अर्जन-2023. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत हो गया है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ.
चूंकि भूमि भूमिस्वामियों द्वारा उक्त भूमियों के बदले वर्तमान भू- अधिग्रहण अधिनियम , 2014 के नियमों एवं शर्तों के अधीन मुआवजा प्राप्त करने हेतु सहमत है . अतः इस कारण अधिनियम की धारा 4 के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण की आवश्यकता नहीं है, और इस कारण अधिनियम की धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हे. में )
(1) रीवा
(3) कठार
(4) 0.150 (2) हुजूर
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5) कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग रीवा.
(6) सतना जिले के महिदल से कठार को जोड़ने हेतु महिदल से कठार मार्ग में करियारी नदी पर पुल एवं पहुंचमार्ग निर्माण कार्य .
( 1 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर , जिला रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है .
7258
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2023
[ भाग 1
क्र. 593 - भू-अर्जन-2023.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत हो गया है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ .
चूंकि भूमि भूमिस्वामियों द्वारा उक्त भूमियों के बदले वर्तमान भू- अधिग्रहण अधिनियम, 2014 के नियमों एवं शर्तों के अधीन मुआवजा प्राप्त करने हेतु सहमत है . अतः इस कारण अधिनियम की धारा 4 के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण की आवश्यकता नहीं है , और इस कारण अधिनियम की धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हे . में)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6) (1) रीवा
उसकी
जवा
0.222
कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग रीवा ( मध्यप्रदेश ) .
रीवा जिले के अंतर्गत बरेती खुर्द से उसकी मार्ग में सुकाढ़ नदीके केरहाघाट पर पुल एवं पहुंचमार्ग के निर्माण कार्य.
(1 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर , जिला रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है .
क्र. 595 - भू-अर्जन-2023. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत हो गया है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ.
चूंकि भूमि भूमिस्वामियों द्वारा उक्त भूमियों के बदले वर्तमान भू- अधिग्रहण अधिनियम , 2014 के नियमों एवं शर्तों के अधीन मुआवजा प्राप्त करने हेतु सहमत है . अतः इस कारण अधिनियम की धारा 4 के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण की आवश्यकता नहीं है , और इस कारण अधिनियम की धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(2) (3)
(4)
(5)
(1) रीवा मऊगंज
0.219
पलिया दुवान
कार्यपालन यंत्री , लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग रीवा ( मध्यप्रदेश ) .
(6) रीवा जिले के रघुनाथगंज से दुअरा मार्ग में बेडिया (पकडियार) नदी पर जलमग्नीय पुल एवं पहुंचमार्ग निर्माण कार्य.
( 1 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर , जिला रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है .
भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2023
7259
भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013
द्वितीय पूरक अनुसूची धारा 11
रीवा, दिनांक 3 अगस्त 2023
क्र. 615 - भू-अर्जन-2023 .- इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/ 04/ भू-अर्जन-2023 दिनांक 6 जनवरी 2023 एवं पत्र क्रमांक 176- भू-अर्जन-2023 दिनांक 13 मार्च 2023 का ग्राम चौरहटा, चोरहटी, अगडाल , उमरी एवं पतेरी के ग्रामों की निजी भूमि स्वामी स्वत्व के संबंध में धारा 11 का प्रकाशन कराया गया था , किन्तु चोरहटा हवाई पट्टी के अन्तर्गत आने वाली भूमियों में हवाई अड्डे के नक्शे में परिवर्तन होने एवं मुख्य मार्ग से हवाई अड्डे तक पहुंच मार्ग के लिये भूमियों की आवश्यकता होने के कारण संलग्न अनुसूची में खाने ( 1 ) से (4 ) तक में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) की उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा ( 12 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है .
भूमि का वर्णन
जिला
ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(3)
(1) रीवा
चोरहटी
(2) हुजूर नगर
शासकीय भूमि 0.000 हे .
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6 ) वरिष्ठ प्रबंधक
चौरहटा जिला रीवा
(अ. सि. ) भारतीय स्थित हवाई पट्टी को विमानपत्तन
(4) निजी भूमि स्वामी रकवा 3.667 हे. कुल अर्जित रकवा 3.667 हे .
चोरहटा
हवाई हड्डे के रूप प्राधिकरण रीवा. में विकास/विस्तार हेतु.
निजी भूमि स्वामी रकवा 2.373 हे. शासकीय भूमि 0.000 हे . कुल अर्जित रकवा 2.373 हे .
उमरी
निजी भूमि स्वामी रकवा 4.010 हे. शासकीय भूमि 0.000 हे . कुल अर्जित रकवा 4.010 हे.
अगडाल
निजी भूमि स्वामी रकवा 1.900 हे. शासकीय भूमि 0.000 हे . कुल अर्जित रकवा 1.900 हे .
पतेरी
निजी भूमि स्वामी रकवा 0.036 हे . शासकीय भूमि 0.000 हे. कुल अर्जित रकवा 0.036 हे .
भूमि का नक्शा एवं प्लान वरिष्ठ प्रबंधक ( अ. सि. ) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण रीवा में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, प्रतिभा पाल , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
7260
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2023
कार्यालय , कलेक्टर , जिला अनूपपुर, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
अनूपपुर, दिनांक 20 जुलाई 2023
कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग रीवा ( मध्यप्रदेश ) द्वारा जैतहारी- सिवनी- सेमरवार- गौरेला मार्ग के कि. मी. 17/2 में हसिया नाला पर पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण में ग्राम झांईताल तहसील जैतहरी की भूमि खसरा नम्बर 701 रकवा 0.41 हे. एवं ख. नं. 702 रकवा 0.75 हे . तथा ख. नं. 700 रकवा 0.15 हे . के भू-अर्जन हेतु आपसी क्रयनीति के तहत आवेदन प्रस्तुत किया गया है, प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी, जैतहरी के माध्यम से प्राप्त . उक्त सड़क निर्माण प्रभावित निजी भूमि का भू- अर्जन प्रकरण आपसी क्रय नीति के तहत प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत किया गया है . ग्राम झांईताल , तहसील जैतहरी के निम्नानुसार प्रभावित निजी भूमि के भूमिस्वामियों को प्रारूप- क की तामीली तहसीलदार जैतहरी के माध्यम से कराई गई तथा भूमिस्वामियों द्वारा प्रारूप - ख में अपनी निजी स्वामित्व की भूमि को प्रस्तावित पुल एवं सड़क मार्ग के लिये आपसी क्रय- नीति के तहत दिये जाने की सहमति दी गई है. अतः उक्त भूमियों का भू-अर्जन आपसी क्रयनीति के तहत के कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग रीवा ( मध्यप्रदेश ) के पक्ष में क्रय किये जाने हेतु विचार किया जा रहा है.
स. क्र.
ग्राम
तहसील खसरा नम्बर
प्रभावित
कुल रकवा
नाम भूमिस्वामी/पता
(1)
(2)
(3)
रकवा (हे. मे)
(हे. मे)
(5)
(4)
1
झांईताल
जैतहरी
(6)
(7)
प्रेमलाल पिता जोधी गोड
701 0.057 0.041
702 0.166 0.075
2 700 0.247 0.015
राय सिंह पिता पूरन गोड
एतद्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि संलग्न सूची में अंकित भूमियों के संबंध में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो वह 15 दिवस के भीतर अपनी आपत्ति लिखित में कलेक्टर न्यायालय , अनूपपुर में कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकता है. समय अवधि समाप्त होने के उपरान्त किसी भी आपत्ति पर विचार किया जाना संभव नहीं होगा व नियमानुसार आगामी कार्यवाही कीजावेगी.
आशीष वशिष्ठ, कलेक्टर.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला सीधी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
सीधी, दिनांक 28 जून 2023
क्र. 547- भू- अर्जन-2023.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा, या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है.
यह परियोजना आम जनता के व्यापक एवं दूरगामी हितों से सम्बद्ध है तथा यह कार्य ललितपुर - सिंगरौली रेल लाईन निर्माण कार्य का भाग है , जो भारत सरकार द्वारा मूलतः वर्ष 1997-98 में स्वीकृत हुआ है. यह अर्जन की कार्यवाही रेखिक दिशा में हो रही है तथा इसमें क्षेत्र में परिवारों का विस्थापन कम संख्या में होगा. अतः इसमें उपर्युक्त कारणों से इसमें सामाजिक समाघात के निर्धारण अध्ययन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है :-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन :-
(क) जिला- सीधी
(ख) तहसील- गोपद बनास भाग 1 ]
7261
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2023
(ग) ग्राम- पडैनियाखुर्द
(घ) पटवारी हल्का का नाम व नंबर- पडैनियाकला
(ङ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल- रकबा 1.1660 हेक्टेयर.
अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा ( हे. में. ) खसरा नम्बर (1)
(2) 2/1
0.5400 2/2
5/1/1
5/1/2
5/1/3
5/1/4
5/1/5
5/1/6
5/1/7
0.1200 5/1/8
5/1/9
5/1/10
5/2
5/3
5/4
6
0.1220 7
0.2440 8/1
8/2
8/3
8/4
8/5
8/6
8/7/1
0.1400 8/7/2
8/7/3
8/7/4
8/7/5
8/7/6
8/7/7
कुल योग . 1.1600
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(3)
(4)
उपमुख्य अभियंता ( निर्माण) पश्चिम मध्य रेलवे , जबलपुर
रीवा- सीधी नई रेल लाईन के निर्माण हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) उपखण्ड अधिकारी , गोपद बनास के कार्यालय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, साकेत मालवीय , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
7262
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2023
कार्यालय , कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
सतना, दिनांक 9 जून 2023
क्र. 785 - भू-अर्जन-2023 . चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 संशोधन (क्र. एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन ( म. प्र. शासन/निजी खाता )
(क) जिला- सतना
(ख) तहसील - नागौद
(ग) नगर/ग्राम-हिनौता
(घ) क्षेत्रफल-20.672 हेक्टेयर .
खसरा नम्बर
अर्जित रकबा
(हे. में)
(1)
(2)
1
0.004
2/1
0.721
2/2
0.286
3/2
0.822
4/2
0.103
7/1/10
0.219
7/1/23
1.000
7/2/2
0.209
32
0.171
33/2
0.001
40
0.244
41
0.064
42
0.052
43
0.470
44
0.323
45
0.136
46
0.202
47/1
0.188
47/2/1
0.627
0.265
47/2/2
51/1/1
9.232
51/1/2
0.243
51/2/1
0.188
[भाग 1
(1)
(2)
51/2/2
0.270
51/2/3
0.209
52
0.750
53/1
0.216
53/2
0.222
54/2
0.025
0.182
56
57
0.002
60/1/2
0.428
60/1/3
0.409
0.282
60/2
61
0.048
1.252
62
63/1
0.163
63/2
0.337
63/3
0.290
64/3/1
0.311
64/3/2
0.204
64/3/3
0.314
77/1
0.454
77/2
0.376
78/1
0.491
78/2
0.424
1.373
81/1/1
81/1/2
0.405
85/1
0.706
85/2
0.709
86
0.832
88
1.349
89/1/1
0.487
89/1/2
0.140
89/2
0.021
90/1
0.130
91/1
0.030
92/3
0.061
कुल योग .. 20.672
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -1 , नागौद, जिला सतना, मध्यप्रदेश द्वारा नागौद सतना शाखा नहर के निर्माण हेतु.
(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर (भू- अर्जन ) , जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनुराग वर्मा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2023
7263
कार्यालय, कलेक्टर, जिला मण्डला, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
मण्डला, दिनांक 8 अगस्त 2023
क्र. 62- भू-अर्जन- 2023-24.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू- अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
अधिनियम की धारा 12 के तहत् प्राधिकृत अधिकारी
ग्राम एवं प. ह. नं.
(1) मण्डला
(2) बिछिया
भूमि का लगभग क्षेत्रफल (हे . में) (4) 0.165
(3) भुआ-44
(5) कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग संभाग, मण्डला.
कुल . 0.165
(6) बिछिया ( एन. एच . 30 ) से सरही गेट तक सड़क निर्माण हेतु.
( 1 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध किसी व्यक्ति द्वारा अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.mandla.nic.in व मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग , भोपाल की वेबवाईट www.mprevenue.nic.in पर भी देखी जा सकती है .
(2) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , बिछिया या कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग संभाग, मण्डला के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 63 - भू-अर्जन- 2023-24. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-
अनुसूची
जिला तहसील
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
अधिनियम की धारा 12 के तहत् प्राधिकृत अधिकारी
भूमि का वर्णन ग्राम एवं प. ह. नं.
भूमि का लगभग क्षेत्रफल ( हे. में) (4)
(1) मण्डला
(2) बिछिया
(3) सरही -49
0.93
कुल 0.93
(5) कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग संभाग , मण्डला.
(6) बिछिया ( एन. एच. 30 ) से सरही गेट तक सड़क निर्माण हेतु.
( 1 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध किसी व्यक्ति द्वारा अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.mandla.nic.in व मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग , भोपाल की वेबवाईट www.mprevenue.nic.in पर भी देखी जा सकती है.
( 2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , बिछिया या कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग संभाग, मण्डला के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सलोनी सिडाना, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
7264
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2023
[ भाग 1
कार्यालय , कलेक्टर , जिला रायसेन , मध्यप्रदेश एवं समुचित सरकार , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
क्र. 3-अ-82-2023-24
रायसेन, दिनांक 10 अगस्त 2023
// प्रारंभिक अधिसूचना //
चूंकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची कं -1 के खाने क्रमांक -1 से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है । अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013 ) की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधो के अनुसार एतद् द्वारा अनुसूची क-2 के कॉलम कं 1 से 5 में वर्णित सभी सम्बंधित व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कॉलम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची-1
क्रमांक तहसील
नगर/ग्राम
अर्जित रकबा
लगभग क्षेत्रफल
(ह. में)
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
भूमि अर्जन , पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
1
2
3
4
5
6
उदयपुरा
कुल 8.464 हे.
रायसेन म.प्र.
भू-अर्जन अधिकारी राजस्व बरेली जिला रायसेन म.प्र..
ग्राम कैलकच्छ प.ह.नं .36 कैलकच्छ रा.नि. मं. उदयपुरा तहसील उदयपुरा
चिनकी बौरास बेराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना के अंतर्गत डूब क्षेत्र से प्रभावित ग्राम कैलकच्छ की निजी भूमि अधिग्रहण किये जाने के संबंध में ।
अनुसूची-2
(प्रभावित धारकों की सूची)
चिनकी बौरास बेराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना से प्रभावित डूब क्षेत्र ग्राम कैलकच्छ की निजी भूमि का विवरण
क्र.
खसरा क्र.
भूमि स्वामी का नाम
भूमि का कुल रकबा
अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा
1
2
4
3
5
1
0.127
300/2
0.025
उमाशंकर प्रभात , धन्नालाल आ. हल्केवीर राजपूत
2
300/1
0.025
0.128
त्रिलोकपाल सिंह आ. मेहरवान सिंह, छत्रपाल सिंह आ.फूलसिंह, गीताबाई, नझली बाई पूनाबाई, लायचीबाई, सुमनबाई घ्गेटीबाई पुत्री मेहरवान सिंह राजपूत
0.113
301/1
0.760
3 विधानाई पत्नि बारेवीर राजपूत
301/2
0.757
0.115
4 सन्ताबाई पत्नि सुन्दर सिंह राजपूत
303/2
0.178
1.481
5 सुन्दरसिंह आ. मनमोद सिंह राजपूत 7265 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2023
6 ओमशंकर आ .सरदार सिंह राजपूत 304/1/1 0.461 0.004
7 राधेश्याम आ. मेहरवान सिंह राजपूत 305 0.105 0.016
8 राधेश्याम आ.मेहरवान सिंह राजपूत 306
0.364 0.076
9 राधेश्याम आ.मेहरवान सिंह राजपूत 307 0.376 0.005
10 नर्मदा आ. सरदार सिंह राजपूत 308/1 0.535 0.061
11 मोहन सिंह आ.सरदार सिंह राजपूत 308/2 0.538 0.057
12 रसराज सिंह, रामशंकर , हल्केवीर, छोटेवीर
आ.उमेद सिंह, परवेन्द्र आ. गोविन्द्र सिंह 309 1.052 0.227
राजपूत
13 गुलाब सिंह आ.मोहब्बत सिंह राजपूत 310 1.133 0.210
14 शेर सिंह आ.मोहब्बत सिंह राजपूत 327 0.453 0.042
15 मंगल , बल्लू, आ.मोहन, बुधियाबाई बेवा
विल्मी, हमशा उर्फ मुन्नालाल , भोजराज, 328 0.498 0.040
जमनाबाई, भूरी बाई पुत्री विल्मी ढीमर
16 मंगल, बल्लू, आ.मोहन , बुधियाबाई बेवा
विल्मी, हमशा उर्फ मुन्नालाल , भोजराज , 329 0.146 0.100
जमनाबाई , भूरी बाई पुत्री विल्मी ढीमर
17 मंगल , बल्लू, आ. मोहन, बुधियाबाई बेवा
विल्मी, हमशा उर्फ मुन्नालाल, भोजराज, 330 0.129 0.004
जमनाबाई,भूरी बाई पुत्री विल्मी ढीमर
18 ओमप्रकाश आ. ईश्वरसिंह राजपूत 383 1.453 0.040
19 सरजूबाई बेवा बारेलाल, आधार सिंह , रमेश
कुमार कलाबाई, केशर सिंह पुत्र /पुत्री 384 0.813 0.324
बारेलाल कोटवार
20 रामप्रताप आ .ईश्वरसिंह राजपूत 387 0.789 0.465
21 रामप्रताप आ. ईश्वरसिंह राजपूत 388 0.271 0.121
22 रामप्रताप आ. ईश्वरसिंह राजपूत 389 0.324 0.324
23 रामप्रताप आ .ईश्वरसिंह राजपूत 390 0.267 0.267
24 छत्रपाल सिंह आ. फूलसिंह राजपूत 392 0.198 0.198
25 छत्रपाल सिंह आ.फूलसिंह राजपूत 393 0.983 0.235
26 छत्रपाल सिंह आ.फूलसिंह राजपूत 394 1.117 0.093
27 रामबाबू आ. ईश्वर सिंह, ईश्वर सिंह आ.
395/1 1.215 0.102
हजारीलाल राजपूत
28 ओमप्रकाश आ. ईश्वर सिंह राजपूत 395/2 0.405 0.041
29 रामप्रताप आ .ईश्वरसिंह राजपूत 395/3 0.202 0.033
30 छोटेराजा आ.ईश्वरसिंह राजपूत 395/4 0.280 0.041
31 लोकपाल आ. ईश्वर सिंह राजपूत 395/5 0.136 0.017
32 छोटेराजा आ. ईश्वरसिंह राजपूत 396 0.494 0.194
33 लोकपाल आ. ईश्वरसिंह राजपूत 397 1.077 0.120
34 कृष्णकुमार आ.मेहरवान सिंह राजपूत 404/1/2/1/2 1.125 0.040
35 शिवशंकर आ. त्रिभुवन सिंह राजपूत 404/1/1 0.526 0.061
36 छोटेराजा आ.ईश्वरसिंह राजपूत 404/1/2/2 0.560 0.065
37 409
श्रीराम सिंह आ.प्रहलाद सिंह राजपूत 3.250 0.260
ta 7266
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2023
[ भाग 1
38 प्रहलाद सिंह आ. बहाई सिंह , शारदा बाई,
श्योबाई, सावित्री बाई, रामकली बाई 410 0.449 0.449
शिब्बाबाई, पुत्री बहोरीसिंह राजपूत
39 प्रहलाद सिंह आ. बहाई सिंह, शारदा बाई,
श्योबाई , सावित्री बाई, रामकलीबाई, 411 0.275 0.076
शिब्बाबाई , पुत्री बहोरी सिंह राजपूत
40 प्रहलाद सिंह आ. बहाई सिंह, शारदा बाई,
श्योबाई, सावित्री बाई, रामकलीबाई 412 0.652 0.004
शिब्बाबाई , पुत्री बहोरी सिंह राजपूत
41 शिब्बा बाई पुत्री जयसिंह प्रहलाद सिंह आ. 413
0.053 0.053
बहोरी सिंह राजपूत
42 श्रीराम सिंह आ. प्रहलाद सिंह राजपूत 414 0.053 0.053
43 प्रहलाद सिंह आ. बहाई सिंह, शारदा बाई,
श्योबाई, सावित्री बाई, रामकली बाई 416 1.850 0.098
शिब्बाबाई, पुत्री बहोरी सिंह राजपूत
44 प्रहलाद सिंह आ. बहाई सिंह , शारदा बाई,
श्योबाई , सावित्री बाई, रामकली बाई 417 0.474 0.474
शिब्दाबाई, पुत्री बहोरी सिंह राजपूत
45 राजपाल आ. किशोर सिंह राजपूत 418 0.101 0.101
46 नरेन्द्र सिंह आ. प्रताप सिंह राजपूत 419 0.632 0.250
47 राजपाल आ. किशोर सिंह राजपूत 420 0.241 0.241
48 प्रहलाद सिंह आ. बहाई सिंह , शारदा बाई,
श्याबाई पुत्री वहोरीसिंह, सावित्री बाई,
421 0.951 0.098
रामकली शिब्बाबाई, पुत्री बहोरी सिंह
राजपूत
49 सावित्रीबाई बेवा धनसिंह , काशीबाई,
हीराबाई उर्फ जीराबाई, राम्माबाई, कलाबाई , 426/1 0.309 0.052
घनश्याम प्रताप सिंह आ.धनसिंह राजपूत
50 अनरथ सिंह आ. रामसिंह राजपूत 427 0.081 0.081
51 हल्कीबाई वेवा कोदू, मुन्नालाल , हल्कुन,
नारायण , जिज्जोबाई , बत्तोबाई, दुर्गाबाई,
सुमन पुत्री/ पुत्र कोदू, हल्कीबाई बेवा 476/2 0.581 0.041
ग्यारसी , लक्ष्मण , हल्के, कौशल्याबाई,
बाबूलाल पुत्र/ पुत्री ग्यारसी , हल्कुन आ.
कोदूढीमर
52 गोमती पुत्री चुन्ना ढीमर 478 0.110 0.072
53 हल्का आ.चुन्ना ढीमर 479/2 0.048 0.020
54 गोविन्दा आ.चुन्ना ढीमर 479/1 0.114 0.041
55 दशोदाबाई बेवा छिदम्मा, कोमल सिंह ,
रिषिराज , सन्ताबाई, जीराबाई आ.छिदम्मा 482/3 0.115 0.032
ढीमर
56 हरि आ.झिरूआ ढीमर 480/1 0.384 0.020
57 लक्ष्मीनारायण आ. काशीराम अहिरवार 484/1/1 0.510 0.398
58 पूरन आ.प्रीतम सिंह अहिरवार 484/1/2 0.255 0.255
59 इन्द्रपाल आ. प्रीतम सिंह अहिरवार 484/1/3 0.044 0.044
60 हल्के आ. विशाल सिंह, शांतिबाई बेवा चंदन
484/2 0.215 0.215
सिंह ढीमर
7267 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2023
भाग 1 ]
61
485/3/1
0.635
0.175 हल्कीबाई पत्नि गंगाराम, बृजमोहन, छोटीबाई पिता गंगाराम ढीमर
62 धनोबाई पत्नि भगवत सिंह चमार
485/3/2
0.809
0.080
63
486/1
रेबा बाई पत्नि हरीशंकर राजपूत
1.214
0.050
488
64
2.808
0.190 राजकुमार आ . परषोत्तम राजपूत
65
489
2.696
राजपाल आ. किशोर सिंह राजपूत
0.462
41.187
8.464
कुल योग-
1. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण , कार्यालय कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा ) जिला रायसेन के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।
2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी/अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बरेली तहसील बरेली जिला रायसेन म.प्र . के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।
3. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री रानी अवंतीबाई लोधी सागर नहर संभाग नरसिंहपुर म.प्र. के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।
4. कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर ( भू अर्जन ) रायसेन की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नही करेगा/ कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नही करेगा ।
5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितवद्ध कोई व्यक्ति अधि- सूचना प्रकाशन के 60 दिवस के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर जिला रायसेन के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है ।
6. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितवद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाइट www.raisen.nic.in एवं म.प्र. शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाइट http://www. mprevenue.nic.in पर भी देखा जा सकता है।
7268
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2023
[ भाग 1
// प्रारंभिक अधिसूचना //
प्र.क्रं.0005/3-82/2023-24 चूंकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची कं-1 के खाने क्रमांक 1 से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूदो खाने (७) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है। अतएव भूमि अर्जन , पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधो के अनुसार एतद् द्वारा अनुसूची क-2 के कॉलम कं 1 से 5 में वर्णित सभी सम्बंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कॉलम ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची-1
तहसील
क्रमांक
नगर/ग्राम अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल (ह.में) 1
2
3
4
उदयपुरा
अर्जित की जाने वाजी प्रस्तधित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजज का दर्णन
भूमि अर्जन , पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापज में उवित प्रतिकर और पारदर्शिताक अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
5
6
कुल 12.231
रायसेज म.प्र .
हे.
ग्राम अनघोरा प.ह.नं. 40 अनघोरा नि.मं. उदयपुरा तहसील उदयपुरा
भू-अर्जन अधिकारी राजस्य बरेली जिला रायसेन म.प्र..
चिनकी बौवस बेराज संयुदत बहुउद्देशीय परियोजना अंतर्गत जूद क्षेत्र से प्रभावित ग्राम अनधोरा की निजी भूमि अधिग्रहण किये जाने के संबंध में ।
अनुसूची-2
(प्रभावित धारकों की सूची)
चिनकी बौरास बेराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना से प्रभावित डूब क्षेत्र ग्राम अनघोरा की निती मि
क्र.
भूमि स्वाभी का नाम
1
2
1
शिववरण आ.नाथूराम
2
सत्यपाल आ.कोमलसिंह राजपूत
3 पूरन सिंह आ.कोमल सिंह
4 पूरन सिंह आ.कोमल सिंह
5
सत्यपाल आ.कोमल सिंह राजपूत
6 सत्यपाल आ.कोमल सिंह राजपूत
7
कडोरी आ. खुमान सिंह ढीमर
8
कडोरी आ. खुमान सिंह ढीमर
9
कडोरी आ. खुमान सिंह ढीमर
खसरा क्र. भूअि का कुल रकबा
अर्जित की जाने वाली भूमि का रक
3
4
5
283
0.200
0.010
281/1
0.198
0.030
284
0.520
0.044
285
0.081
0.040
288/1
0.656
0.048
288/2
0.656
0.016
289
0.223
0.223
290
0.024
0.024
291
0.202
0.202 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2023
10 कडोरी आ. खुमान सिंह ढीमर 11 कडोरी आ. खुमान सिंह ढीमर 12 हरिशंकर आ.अमरदास ब्राहम्ण 13 गौरीशंकर आ.अमरदास ब्राहम्ण 14 घनश्याम आ.अमरदास ब्राहम्ण 15
7269
292/1 0.769 0.072
292/2 0.324 0.056
293 0.510 0.016
294/2 0.559 0.036
294/3 0.559 0.032
रामाबाई बेवा हाकम सिंह, लालसिंह आ. हाकम सिंह, चन्द्रपाल आ. 0.380 0.380
297
हाकम सिंह राजपूत सभी 1/3 भाग भूमिस्वामी
16 विजय सिंह, जयहिन्द सिंह, कैलाश सिंह, राजेश कुमार पुत्रगण
298 0.716 0.124
गोपाल सिंह, शब्बा बाई बेवा गोपाल सिंह
17 वजियाबाई पुत्री हरिशंकर 325 1.364 0.064
18 शारदा बाई पुत्री मेघराज सिंह 330 0.089 0.089
19 काशीराम आ. रतिराम 1/2 भाग हल्केवीर आ.रतिराम ढीमर 1/2
331 0.162 0.162
भाग
20 जसवंतयस, गजराज सिंह, मनमोद सिंह, पन्नालाल , पतिराम आ.भाव
332 0.251 0.251
सिंह, नरवरहसी, प्रेमसिंह, आ.नाथूराम
21 हल्केवीर आ. रतिराम 329 0.178 0.020
22 शारदाबाई पुत्री मेघराज सिंह 328 1.044 0.280
23 हेमराज सिंह आ. रविशंकर 327/1/1 0.405 0.050
24 गेंदाबाई पत्नि रविशंकर 327/2 1.405 0.152
25 रामपाल आ.रविशंकर राजपूत 336 0.955 0.445
26 गरीबा आ. सुम्मा जाति चमार भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय 337/2 1.000 0.008
27 दुर्जन सिंह आ. नत्थू भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय 337/8 0.741 0.038
28 हल्कन आ.शंकर जाति धोबी भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय 337/1 1.000 0.016
29 चोख आ. नत्थू भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय 337/11 1.000 0.129
30 हल्कन आ.शंकर जाति चमार भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय 337/14 0.741 0.100
31 कमला आ.लम्खू जाति चमार भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय 337/16 0.741 0.130
32 कंछेदी आ.कोदू जाति चमार भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय 337/18 0.741 0.024
33 केदार सिंह ना.बा.आ.बंड़ेलाल राजपूत , पूरन सिंह आ. दशरथ सिंह
334/1 0.405 0.202
राजपूत 1/2 भाग सभी
34 हल्कोरी आ. गोविन्द सिंह राजपूत 334/2/1 0.359 0.213
35 काशीराम आ. रतीराम ढीमर 1/2 भाग हल्केवीर आ . रतीराम ढीमर
333 0.530 0.148
1/2भाग
36 छोटेलाल आ. शेर 1/2 भाग मरलती पत्नि छोटेलाल 1/2 भाग 338 0.914 0.024
37 प्रहलाद सिंह, विजय सिंह, फूलसिंह पुत्र पतिराम, प्रेगसिंह पुत्र
नाथूराम, सुमेर सिंह पुत्र मनमोद सिंह खिम्मोबाई , गंगाबाई, दीपक 339 1.275 0.028
बाई पुत्री पन्नालाल
38 कृष्णपाल सिंह आ. शिवपाल सिंह ना.बा. रविशंकर छत्रपाल सिंह,
340 0.421 0.421
रामकुमार ना.बा. आ खेत सिंह राजपूत
39 कृष्णपाल सिंह आ.शिवपाल सिंह ना.बा. रविशंकर छत्रपाल सिंह,
341 4.168 0.080
रामकुमार ना.बा. आ खेत सिंह राजपूत
40 सुधीर कुमार आ.रामाधार जाति ब्राहम्ण 343 0.267 0.267
41 सुधीर कुमार आ.रामाधार जाति ब्राहम्ण 342 1.711 0.080
42 द्रगपाल सिंह आ. खेतसिंह 1/2 रविशंकर खेतसिंह आ.जीवन सिंह
344 0.380 0.380
1/2भाग
43 राजकुमार आ .खेतसिंह 346/1 2.488 0.476
44 द्रगपाल सिंह आ.खेतसिंह 346/2 2.488 0.202
45 महेन्द्र सिंह आ. खेत सिंह 346/3 2.486 0.202
46 हेरमसिंह, रामपालसिंह , कमलेश सिंह, शिवपाल सिंह, यशपाल आ.
रविशंकर , मुन्नी बाई, जयश्रीबाई, देवीबाई, पुत्री रविशंकर, खेतसिंह 524 0.785 0.785
आ.जीवन सिंह
47 किरण पत्नी माधव सिंह राजपूत 523 2.825 0.600
1
7270
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2023
48
किरण पत्नी माधव सिंह राजपूत
49
शिवपाल आ.रविशंकर राजपूत
50
दुर्गपाल सिंह आ.खेतसिंह
51 किरण पत्नि माधव सिंह राजपूत
[ भाग 1
0.097
0.097
527
0.244 528
0.894
0.405
0.128
530
0.178
0.178
531
ललवंतसिंह आ. हल्केवीर 1/2 भाग महरवान सिंह पिता हल्केवीर
52
1/2भाग
53
राजकुमार आ.खेतसिंह
गजेन्द्र सिंह आ.शेर सिंह
54
शीतलबाई पत्नि हेमराज सिंह
55
56 शीतलबाई पत्नि हेमराज सिंह
57
0.012
0.652
518
0.190
0.777
517
0.012
0.866
514
0.060
1.230
513/1
0.185
1.230
512/1
0.665
1.627
496
हेरमसिंह, रामपालसिंह , कमलेश सिंह, शिवपाल सिंह, यशपाल आ. रविशंकर, मुन्नी बाई, जयश्रीबाई, देवीबाई, पुत्री रविशंकर, खेतसिंह आ.जीवन सिंह
शीतलबाई पत्नि हेमराज सिंह
58
59
0.202
1.052
497
0.080
1.206
510
हेरामसिंह, रामपाल सिंह , आ. रविशंकर हि.50 पैसे महेन्द्र सिंह आ. खेतंसह हि. 50 पैसे
60
आदित्य सिंह आ.कृष्णपाल सिंह राजपूत
उमराव सिंह आ.भैयालाल रायसेन
61
62 रामकृष्ण आ.मेहरवान सिंह राजपूत
63
यशपाल सिंह आ .रामकृष्ण राजपूत
64
जयपाल सिंह आ.रामकृष्ण राजपूत
65
0.227
1.228
492/2/2
0.405
0.927
494
0.008
1.954
489/1
0.056
1.619
489/2
0.056
1.619
489/3
0.040
0.040
485
मलखान सिंह आ.नारायण सिंह 1/2 रामपाल सिंह आ. नारायण सिंह राजपूत
66
0.170
0.170
486
मलखान सिंह आ. नारायण सिंह 1/2 रामपाल सिंह आ. नारायण सिंह 1/2जाति राजपूत
67 पूरन सिंह आ.कोमल सिंह
68
0.142
0.142
484
0.081
0.081
483
संजय आ. केहर सिंह 1/2 भाग रघुराज सिंह ना.बा.आ.केहर सिंह 1/2
0.068
0.490
478
69 संजय आ .केहर सिंह 1/2 भाग रघुराज सिंह ना. बा .केहर सिंह 1/2 भाग
70
0.036
0.036
480
संजय आ. केहर सिंह 1/2 भाग रघुराज सिंह ना.बा. केहर सिंह 1/2 भाग
71
0.012
0.012
481
मलखान सिंह आ.नारायण सिंह 1/2 रामपाल सिंह आ. नारायण सिंह 1/2जाति राजपूत
72
0.024
0.024
482
मलखान सिंह आ.नारायण सिंह 1/2 रामपाल सिंह आ.नारायण सिंह 1/2जाति राजपूत
73
0.096
0.096
479/1
मलखान सिंह आ .नारायण सिंह 1/2 रामपाल सिंह आ.नारायण सिंह 1/2जाति राजपूत
74
0.092
0.092
479/2
संजय आ.केहर सिंह 1/2 भाग रघुराज सिंह ना.बा. केहर सिंह 1/2 भाग
75
0.055
0.113
471
संजय आ .केहर सिंह 1/2 भाग रघुराज सिंह ना. बा.केहर सिंह 1/2 भाग
76
0.101
0.308
470
संजय आ. केहर सिंह 1/2 भाग रघुराज सिंह ना .बा .केहर सिंह 1/2 भाग
77
0.080
0.518
467
मलखान सिंह आ.नारायण सिंह 1/2 रामपाल सिंह आ.नारायण सिंह 1/2जाति राजपूत
78
0.060
0.060
463/1
मलखान सिंह आ.नारायण सिंह 1/2 रामपाल सिंह आ. नारायण सिंह 1/2जाति राजपूत
लायचीबाई पत्नि कैलाश सिंह लोधी 79
भैयाजी उर्फ दीनदयाल आ.हाकम सिंह राजपूत 80
भैयाजी उर्फ दीनदयाल आ. हाकम सिंह राजपूत 81
0.028
0.530
463/2
0.030
0.526
454/1
0.180
0.688
453 भाग 1 ]
7271 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2023
82
452/2
0.110
0.486
भैयाजी उर्फ दीनदयाल आ.हाकम सिंह राजपूत
83
448/1
नारायण सिंह आ.गुलजार सिंह
0.016
0.279
84
448/2
भैयाजी उर्फ दीनदयाल आ. हाकम सिंह राजपूत
0.280
0.186
85
449/1
0.286
गोविन्द सिंह 1/2 , देवीसिंह 1/2, आ.चतरे जाति लोधी
0.048
86
449/2
0.277
छोटेभैया उर्फ बोनेश आ. कल्याण सिंह राजपूत
0.102
87
450/1
0.088
0.280
नर्वदी बाई पत्नि हाकम सिंह राजपूत
88
450/2
नर्वदी बाई पत्नि हाकम सिंह राजपूत
0.052
0.283
89
451
0.563
0.004 रोकड सिंह आ.दीवान सिंह, रतन सिंह आ.छोटेलाल भाईराम आ. छोटेलाल, शिवनारायण आ. छोटेलाल
64.129
12.231
कुल योग-
1. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण , कार्यालय कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा) जिला रायसेन के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।
2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी/अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बरेली तहसील बरेली जिला रायसेन म.प्र. के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।
3. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री रानी अवंतीबाई लोधी सागर नहर संभाग नरसिंहपुर म.प्र. के कार्यालय में कार्यालयीन सभय पर किया जा सकता है ।
4. कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर ( 'भू अर्जन ) रायसेन की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नही करेगा। कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नही करेगा ।
5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितवद्ध कोई व्यक्ति अधि- सूचना प्रकाशन के ७० दिवस के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर जिला रायसेन के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है ।
6. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितवद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाइट www.raisen.nic.in एवं म.प्र. शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाइट http : //www . mprevenue.nic.in पर भी देखा जा सकता है।
7272
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2023
क्र. 2-अ-82-2023-24
[ भाग 1
// प्रारंभिक अधिसूचना //
चूँकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची कं -1 के खाने क्रमांक 1 से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है । अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधो के अनुसार एतद् द्वारा अनुसूची क -2 के कॉलम कं 1 से 5 में वर्णित सभी सम्बंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कॉलम (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची-1
क्रमांक तहसील
नगर/ग्राम
अर्जित रकबा
लगभग क्षेत्रफल
(ह.में)
4 2
1
3
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
भूमि अर्जन , पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
6
5
कुल 4.472. हे .
उदयपुरा
रायसेन म.प्र.
ग्राम अंडिया प.ह.नं. अंडिया रा.नि. मं. उदयपुरा तहसील उदयपुरा
भू-अर्जन अधिकारी राजस्व बरेली जिला रायसेन म.प्र...
चिनकी बौरास बेराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना के अंतर्गत डूब क्षेत्र से प्रभावित ग्राम अंडिया की निजी भूमि अधिग्रहण किये जाने के संबंध में ।
अनुसूची-2
(प्रभावित धारकों की सूची)
चिनकी बौरास बेराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना से प्रभावित डूब क्षेत्र ग्राम अंडिया की निजी भूमि का विवरण
क्र.
भूमि स्वामी का नाम
2
1
1 फूलसिंह आ. परसराम केवट
2
रामपाल , कमलेश , शारदाबाई गुड्डीबाई पुत्र/ पुत्री परसूढीमर
3 चेतन सिंह, यशपाल सिंह आ. कोमलसिंह सरोजबाई बेवा कोमलसिंह राजपूत
4 यशपाल सिंह आ.कोमलसिंह राजपूत
5 चन्द्रभान सिंह आ. नर्मदाप्रसाद नोरिया
6 गोविन्द आ.जसवंत राजपूत
खसरा क्र . भूमि का कुल रकबा
अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा
5
4
3
0.040 208/2/1/2
0.506
0.081 0.081
209
0.045 0.530
210/1/1
0.137 210/2
1.060
0.020 218
0.081
0.270 0.684
223 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 25 अगस्त 2023
7273
7 कल्याण आ.शौभाराम , अमर आ.शौभाराम ढीमर
224 0.170 0.102
8 डालचन्द्र आ. नर्मदाप्रसाद ब्राहम्ण
225/1 0.114 0.114
9 सुरेन्द्र कुमार आ. रामप्रसाद ब्राहम्ण 225/2 0.109 0.109
10 डालचन्द्र आ. नर्मदाप्रसाद ब्राहम्ण 226/1 0.288 0.040
11 सुरेन्द्र कुमार दुबे आ.रामप्रसाद दुबे 226/2 0.206 0.034
12 इन्द्रपाल सिंह आ. भोजराज राजपूत 302/1/1 0.273 0.062
13 चन्द्रभान सिंह आ. नर्वदा सिंह ढीमर 351 0.223 0.093
14 इन्द्रपाल सिंह आ. भोजराज सिंह राजपूत 352/2/2/2 0.408 0.100
15 रूद्रपाल सिंह आ. भोजराज राजपूत 353/2/1 1.214 0.470
16 घसीटीबाई बेवा तुलसीराम, नेपालसिंह, खडकसिंह,
354 0.385 0.145
राजश्रीबाई , सावित्रीबई पुत्र / पुत्री तुलीराम राजपूत
17 चन्द्रभान सिंह आ. नर्वदा सिंह ढीमर 355 0.360 0.360
18 चन्द्रभान सिंह आ. नर्वदा सिंह ढीमर 356 0.158 0.040
19 मोतीलाल आ.जसवंत सिंह राजपूत 357 0.049 0.049
20 उजयार सिंह आ. गुलाब सिंह राजपूत 358 0.878 0.287
21 जगदीश प्रसाद आ. ग्याप्रसाद कायस्थ 359 348 0.030
22 उजयार सिंह आ. गुलाब सिंह राजपूत 360 0.453 0.044
23 इन्द्रपाल सिंह आ.भोजराज सिंह राजपूत 361 0.283 0.283
24 इन्द्रपाल सिंह आ. भोजराज सिंह राजपूत 362 0360 0.360
25 शंकर सिंह आ. मंगना अहिरवार 363/1/1 0.226 0.020
26 मनमोद सिंह आ. मंगना जाति अहिरवार 363/1/2 0.226 0.020
27 मुन्नीबाई पुत्री मंगना अहिरवार 363/1/3 0.226 0.020
28 नर्मदा आ. मंगना अहिरवार 363/1/4 0.225 0.020
29 राजेन्द्र सिंह आ. मंगनलाल अहिरवार 363/1/5 0.225 0.052
30 हल्केभैया आ. मंगना अहिरवार 363/1/6 0.675 0.144
31 तीरथ आ. शिब्बूलाल अहिरवार 363/2/1 . 0.202 0.020
32 रमेश आ. शिब्बूलाल अहिरवार 363/2/2 0.202 0.020
33 रामप्रसाद आ. शिब्बूलाल अहिरवार 363/2/3 0.202 0.020
34 शुभम आ.लखनलाल अहिरवार 363/2/5 0.809 0.052
35 शकुन बाई , उमाबाई उर्फ सुमन पुत्री गपैया 363/2/6 0.184 0.020
36 विश्राम आ.बुद्ध नाई 367 0.967 0.073
37 अर्जन आ.दददू 370/2 0.975 0.032
38 कल्याण, नर्मदीबाई, शारदाबाई, सुक्कीबाई 371/1
0.729 0.062
पुत्र/ पुत्री बालाराम धोबी अहस्तांतरणीय
39 रामश्री पत्नि रूद्रपाल सिंह राजपूत 374/1/2 0.405 0.122
40 अहिल्याबाई बवा भोजराज सिंह राजपूत 374/2 1.141 0.202
41 रुद्रपाल सिंह आ.भोजराज सिंह राजपूत 376/1 1.712 0.088
42 रजनी पत्नि इंन्द्रपाल सिंह राजपूत 376/2/2 0.607 0.122
43 कृष्णबाई पत्नि दंगल सिंह राजपूत 395/2 0.405 0.048
कुल योग- 19.564 4.472
1. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ). का निरीक्षण , कार्यालय कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा)
जिला रायसेन के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।
7274
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2023
[ भाग 1
2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी/अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बरेली तहसील बरेली जिला रायसेन म.प्र. के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।
3. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री रानी अवंतीबाई लोधी सागर नहर संभाग नरसिंहपुर म.प्र. के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।
4. कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का , कलेक्टर ( भू अर्जन ) रायसेन की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नही करेगा। कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नही करेगा ।
5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितवद्ध कोई व्यक्ति अधि सूचना प्रकाशन के 60 दिवस के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर जिला रायसेन के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है ।
6. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितवद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाइट www.raisen.nic.in एवं म.प्र. शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाइट http: //www. mprevenue.nic.in पर भी देखा जा सकता है।
क्रमांक/0004/अ-82/2023-24
// प्रारंभिक अधिसूचना //
चूंकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची कं -1 के खाने क्रमांक 1 से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है । अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधो के अनुसार एतद् द्वारा अनुसूची क -2 के कॉलम कं 1 से 5 में वर्णित सभी सम्बंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कॉलम (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची-1
क्रमांक तहसील
नगर/ग्राम
अर्जित रकबा
लगभग क्षेत्रफल
(ह.में)
1
2
उदयपुरा
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित मुनिः केो सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उवित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
4
6
5
कुल 16.390 हे.
रायसेन म.प्र.
3 बासखेडा प.ह. नं.35 रा.नि. मण्डल उदयपुरा भू-अर्जन अधिकारी राजस्व बरेली जिला रायसेन म.प्र..
चिनकी दौरास बेराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना के अंतर्गत छूद क्षेत्र से प्रभावित ग्राम बासखेडा की निजी भूमि अधिग्रहण किये जाने के संबंध में ।
अनुसूची-2
(प्रभावित धारकों की सूची)
बिनकी बौरास बेराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना के अंतर्गत खूब क्षेत्र से प्रभावित ग्राम दासखेडा की निजी भूगि
क्र.
भूमि स्वामी का नाम
1
2
1 दीपनारायण आ. रसराज सिंह राजपूत
2 उपेन्द्र आ. रसराज सिंह राजपूत
3 लक्ष्मीबाई पत्नि रसराज सिंह राजपूत
4 गानसिंह आ. हल्केवीर राजपूत
5 अजमेर सिंह आ. हरवत सिंह राजपूत
6 अजमेर सिंह आ.हरवत सिंह राजपूत
7
खसरा क्र.
भूमि का कुल रकबा
अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा
3
4
5
50/1/1/1
0.061
1.214
50/1/1/2
0.053
1.214
0.016
0.911
50/1/1/3
55
0.991
0.132
57
0.024
0.024
58
0.125
0.125
60/1
1.016
0.183
केवल सिंह, मानसिंह, प्रभा, बंसती पुत्र / पुत्री हल्केवीर राजपूत भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2023
8 दीपक कुमार आ.अवधनारायण ब्राहम्ण
9 केहर सिंह आ. पन्नालाल राजपूत
10
7275
0.268
0.405
60/3,
0.374
0.602
60/4
0.044
1.362
61/2/1
केवल सिंह, मानसिंह, प्रभा, बंसती पुत्र/ पुत्री हल्केवीर राजपूत
11 सुशीला बाई पत्नि मानसिंह ढीमर
12 जमनाबाई बेवा सत्यभान राजपूत रामकुमार ना.बा. सत्यभान संरक्षक माता जमना बाई
13 हरीशंकर आ. गुलजारसिंह राजपूत
सीताराम आ.हीरालाल धोवी
14
शिवराज सिंह आ. दीवान सिंह राजपूत
15
16 रमेश सिंह , कमलेश सिंह आ. शेरसिंह राजपूत
मुन्नीबाई पत्नि हल्केमैया धोबी
17
18 सोवरन सिंह आ.भगवत सिंह राजपूत
मुन्नीबाई पत्नि हल्केमैया धोबी
19
20 मुन्नीबाई पत्नि हल्केमैया धोबी
मंगलसिंह आ. मनमोद सिंह राजपूत
21
22 मंगलसिंह आ. मनमोद सिंह राजपूत
23 दिल्लीपत आ. मनमोद सिंह राजपूत
24
25
0.066
0.383
62/1
0.089
0.384
62/2
0.028
1.214
103/1
0.032
1.105
104
0.202
0.425
108
0.068
0.856
109
0.068
0.942
119
0.036
2.347
120
0.030
0.312
121
0.004
0.081
123
0.032
2.777
127/1
0.016
0.010
128/1
0.004
0.010
128/2
0.040
0.174
129
0.024
0.164
130
रमेश सिंह आ.शेर सिंह , कमलेश आ.शेर सिंह राजपूत हल्कोरी, रविशंकर, हरिशंकर आ.खुशीलाल राजपूत
26 ब्रजमोहन आ. मेहरवान सिंह राजपूत
27 दिल्लीपत आ. मनमोद सिंह राजपूत
28 ओंकार सिंह आ. मनमोद सिंह राजपूत
29 हरीशंकर आ. गुलजार सिंह राजपूत
30 हल्केसिंह आ. गुलजार सिंह राजपूत
31 नर्वदा सिंह आ. गुलजार सिंह राजपूत
मंगलसिंह आ. दीवान सिंह राजपूत
32
33 हरीशंकर आ. गुलजार सिंह राजपूत
34 हरीशंकर आ. गुलजार सिंह राजपूत
35 हल्केसिंह आ. गुलजार सिंह राजपूत
36 नर्वदा सिंह आ. गुलजार सिंह राजपूत
37 हाक्रम सिंह आ. दीवान सिंह राजपूत
नर्मदा सिंह आ.शिवराज सिंह राजपूत
38
मंगलसिंह आ. दीवान सिंह राजपूत
39
40
0.024
1.145
131
0.004
0.194
132/2
०.८०४
0.199
132/3
0.081
0.307
133/1/1
0.069
0.307
133/1/2
0.000
0.307
133/1/3
0.035
0.924
133/2
0.045
0.045
134
0.024
0.024
135/1
0.069
0.069
135/2
0.069
0.069
135/3
0.040
0.0-15
136/1
0.04
0.045
136/2
0.041
0.041
106/3
0.178
0.178
137
लक्ष्मीबाई पुत्री सोहन सिंह पत्नि चन्द्रभानसिंह राजपूत
41 मलखान सिंह आ. हल्कोरी राजपूत
0.430
0.809
139/1/1
0.122
0.405
139/1/2/2
4.2 शोभाबाई बेवा लवकुश ब्राहम्ण
43 शोनाबाई बेवा लवकुश ब्राहम्ण
44 राकेश सिंह आ.अजब सिंह राजपूत
शिवकुमार आ.अजब सिंह राजपूत
45
बुधियाबाई बेवा निरपत ढीमर
46 |
47 शिवकुमार आ.अजब सिंह राजपूत
पन्नालाल आ. हरकिशन कारीगिर शासकीय संस्था 48
49 श्रीराम आ. रोकड सिंह राजपूत
0.053
0.400
139/1/2/1
0.284
0.405
139/2
0.405
0.405
139/3
0.124
1.125
140/2
0.101
0.457
142/2
0.260
1.457
144
0.469
0.469
146 7276
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2023
[ भाग 1
50 लक्ष्मीबाई पुत्री सोहन सिंह पत्नि चन्द्रभान सिंह
147 0.454 0.454
राजपूत
51 चन्द्रभान सिंह आ. हल्केवीर राजपूत 148 0.154 0.154
52 अमान सिंह आ. दौलत चमार 150/2 1.333 0.081
53 कन्छेदी आ.फागू चमार 150/3 1.334 0.324
54 मेहरवान सिंह आ. तरवर सिंह राजपूत 151 2.578 0.008
55 जसमन सिंह आ. भैयालाल राजपूत 152/217 0.020 0.020
56 ब्रजेन्द्र सिंह आ.अर्जुन सिंह राजपूत 152/2 1.817 0.425
57 करन सिंह आ.ओंकार सिंह राजपूत 153/1 1.821 0.104
58 करन सिंह आ.ओंकार सिंह राजपूत 153/2/1 0.429 0.008
59 गजेन्द्र सिंह आ.ओंकार सिंह राजपूत 153/2/2 1.401 0.028
60 मंगलसिंह आ. मनमोद सिंह राजपूत 154/1/1 1.590 0.036
61 गजेन्द्र सिंह आ.ओंकार सिंह राजपूत 154/1/2 0.845 0.073
62 नारायण सिंह आ. दिल्लीपत राजपूत 154/3/2 0.922 0.202
63 मंगलसिंह आ. मनमोद सिंह राजपूत 154/3/3 0.474 0.104
64 नर्मदा सिंह आ.दिल्लीपत राजपूत 156/1/1 1.214 0.588
65 नारायण सिंह आ.दिल्लीपत राजपूत 156/1/2/1 1.323 0.446
66 भगवान सिंह आ. टीकाराम राजपूत 156/1/2/2 0.154 0.154
67 दीपक कुमार आ.अवधनारायण ब्राहम्ण 156/2 0.243 0.210
68 दीपक कुमार आ.अवधनारायण ब्राहम्ण 158 0.117 0.117
69 दीपक कुमार आ.अवधनारायण ब्राहम्ण 160 0.603 0.603
70 सवियाबाई बेवा मनमोद सिंह, दिल्लीपत, ओंकार सिंह,
मंगल सिंह आ. मनमोद सिंह शांतिबाई, शारदाबाई
162 0.210 0.210
पुत्र/ पुत्री मनमोद सिंह, बाई साहब पत्नि दिल्लीपत
राजपूत
71 भगवान सिंह आ. टीकाराम राजपूत 163 0.271 0.271
72 सुरेन्द्र सिंह आ.रमेश कुमार राजपूत 164/1 0.611 0.041
73 मोहन सिंह आ.धम्मे राजपूत 164/2 0.615 0.283
74 मुन्ना आ. गुलगुली, अमर सिंह, हल्के, पंचम आ. 165 . 0.049 0.049
गुलगुली ढीमर
75 मुन्ना आ. गुलगुली , अमर सिंह, हल्के, पंचम आ. 166 0.226 0.226
गुलगुली ढीमर
76 छिदामी, मुल्ली , विशाल आ. बाबूलाल ढीमर 167 0.551 0.551
77 सोवरन सिंह , देव करन सिंह आ. भगवत सिंह, कोमल
168 0.101 0.101
बाई बेवा भगवत सिंह राजपूत
78 कुँवर लाल आ.जालम सिंह राजपूत 169 1.007 1.007
79 अनोखीबाई पुत्री खिम्मीबाई राजपूत 169/218 0.607 0.607
80 शिवनारायण, शिवराज, दर्शन, शिवशंकर, शिवकुँवर
बाई ,ममता बाई, पुत्र / पुत्री रतन सिंह राजपूत हेमंती 170 1.732 0.080
बाई पत्नी रतनसिंह राजपूत
81 चन्द्रभान सिंह आ. हल्केवीर राजपूत 172/1 2.271 0.916
82 शिवनारायण, शिवराज, दर्शन, शिवशंकर, शिवकुँवर
बाई ,ममता बाई , पुत्र/ पुत्री रतन सिंह राजपूत हेमंती 172/2 0.720 0.314
बाई पत्नी रतनसिंह राजपूत
83 172/3
कुँवरलाल आ. जालम सिंह राजपूत 1.404 0.244
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2023
भाग 1 ] 7277
84 लक्ष्मीबाई पुत्री सोहन सिंह पत्नि चन्द्रभान सिंह
175 0.344 0.344
राजपूत
85 लक्ष्मीबाई पुत्री सोहन सिंह पत्नि चन्द्रभान सिंह 176 0.789 0.101
राजपूत
86 लक्ष्मीबाई पुत्री सोहन सिंह पत्नि चन्द्रभान सिंह 0.008
177/1 0.405
राजपूत
87 हाकम सिंह आ. दीवान सिंह राजपूत 177/2/2 0.124 0.004
88 मंगलसिंह आ. दीवान सिंह राजपूत 177/2/4 0.305 0.008
178 0.206 0.008
89 हरीशंकर आ. गुलाजर सिंह राजपूत
90 नर्वदा सिंह आ. गुलजार सिंह राजपूत 185/1/2 0.299 0.024
91 ब्रजमोहन आ. मेंहरवान सिंह राजपूत 209 0.866 0.032
92 कमलसिंह , दादूवीर आ. शिवनारायण रापजूत 210/1 0.607 0.169
93 बहादुर सिंह, गजेन्द्र सिंह, सत्यभान सिंह आ. भोपाल 0.311
210/2 0.311
सिंह राजपूत विराज बाई बेवा भोपाल सिंह राजपूत
94 बहादुर सिंह, गजेन्द्र सिंह, सत्यभान सिंह आ. भोपाल 211/2 0.009
सिंह राजपूत विराज बाई बेवा भोपाल सिंह राजपूत 0.955
95 ताराचंद आ. गेंदालाल केवट 211/3 0.665 0.090
96 बहादुर सिंह, गजेन्द्र सिंह, सत्यभान सिंह आ.भोपाल 211/4 0.809 0.025
सिंह राजपूत विराज बाई बेवा भोपाल सिंह राजपूत
97 मोहनलाल आ.गोरेलाल केवट 213/2/1/1 0.455 0.049
98 शांतिबाई पत्नि प्रेमसिंह केवट 213/2/1/2 0.455 0.106
संतोष आ. निरोत्तम केवट 213/2/2/4/1 0.334 0.012
99
100 निर्मल आ. हल्केमैया केवट 213/2/2/4/3 0.334 0.016
101 हल्केमैया आ. प्रेमसिंह केवट 213/2/2/4/2 0.789 0.029
102 प्रकाश आ. धीरजसिंह केवट 213/2/2/4/4 0.334 0.016
103 धीरज आ. प्रेमसिंह केवट 213/2/2/4/5 0.108 0.008
104 नरोत्तम आ.प्रेम सिंह केवट 213/2/2/4/6 0.108 0.005
105 जमनाबाई बेवा बाबूलाल , रामेश्वर , कल्याण , शंकर,
गुड्डीबाई जानकी बाई पुत्र/ पुत्री बाबूलाल, 213/2/2/5 1.999 0.284
भागवतीबाई वि. हरनारायण , मानसिंह, अमर सिंह, राजू,
अशोक आ. हरनारायण केवट
106 गनेशीबाई बेवा रामचरण व मुन्नालाल , भाईजी
श्यामलाल, मुरारी, फूलवती, गुडडी बाई, छोटीबाई आ. 213/2/2/7 2.011 0.325
रामचरण केवट
107 नर्मदा, गुड्डू, ना.बा.आ. मेहरवान सिंह , लक्ष्मी जीरा,
छोटी, ना.बा.आ. मेहरवान बली मॉ भागवतीबाई बेवा 214 0.259 0.259
मेहरवान सिंह रामचरन, आ.जालम, शेर सिंह , चकोरी
आ. हजारी केवट
71.932 16.390
1. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण , कार्यालय कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा)
जिला रायसेन के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।
2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी/ अनुविभागीय
अधिकारी राजस्व बरेली तहसील बरेली जिला रायसेन म.प्र. के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता
है।
3. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री रानी अवंतीबाई
लोधी सागर नहर संभाग नरसिंहपुर म.प्र. के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।
7278
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2023
[ भाग 1
4. कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर ( भू अर्जन ) रायसेन की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नही करेगा/ कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नही करेगा ।
5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितवद्ध कोई व्यक्ति अधि- सूचना प्रकाशन के 60 दिवस के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर जिला रायसेन के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है ।
6. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितवद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाइट www.raisen.nic.in एवं म.प्र.शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाइट http: //www . mprevenue.nic.in पर भी देखा जा सकता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अरविन्द कुमार दुबे , कलेक्टर एवं समुचित सरकार .
कार्यालय , कलेक्टर , जिला नरसिंहपुर , पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
क्र. 268-भू- अर्जन-2023
नरसिंहपुर , दिनांक 18 अगस्त 2023
प्रारंभिक अधिसूचना
(देखियेधारा 11 )
रा.मा.क्र. 17/ अ-82/ 2023-24 मौजा ग्राम - बम्होरी प.ह.नं. -09 न.ब.- 370 तहसील - नरसिंहपुर
चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में कार्यपालन यंत्री रानी अवंती वाई लोधी सागर नहर संभाग नरसिंहपुर को नर्मदा नदी पर चिनकी बोरास बराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना के लिये डूब क्षेत्र हेतु भूमि की आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पडने की संभावना है ।
सर्व संबंधित को यह सूचित किया जाता है कि चिनकी बोरास बराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति ( EC Identification No. - EC23B000MP119529 ) को राज्य स्तरीय पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण द्वारा दिनांक 30.01.23 प्रदाय की गई है । भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदिर्शता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 6 की उपधारा 2 के अनुसार सिंचाई परियोजनाओं के संबंध में जहां पर्यावरणीय प्रभाव निर्धारण की प्रक्रिया की तत्समय प्रवत्त किसी अन्य विधि के प्रावधानों के अधीन अपेक्षा की जाती, सामाजिक प्रभाव निर्धारण से संबंधित इस अधिनियम के प्रावधान लागू नही होगें । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है :-
अनूसूची 1
1. परियोजना का नाम
: चिनकी बोरास बराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना के लिये डूब क्षेत्र हेतु ।
7279 मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 25 अगस्त 2023
भाग 1 ]
2. भूमि का विवरण
1. जिला
: नरसिंहपुर
2. तहसील
: नरसिंहपुर
3. ग्राम
बम्होरी
4. प.ह.न.
: 09
5. नं०बं०
: 370
: 6.702 हेक्टेयर
6. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल
अनूसूची 2
ख.न.
स. क्र
स्वामित्व का प्रकार
अर्जन हेतु रकवा हेक्टे. में
भू- धारक खातेदार का नाम (खसरा नाम अनुसार)
1
2
3
5
1| राजाराम वल्द मजबूतसिंह लोधी सा. देह
5
भूमि स्वामी
0.890
भूमिस्वामी 27/1
0.369
2 श्रीदेव हनुमान जी मंदिर सर. श्री केशवदास गुरूरामदासजी त्यागी सा. महगुवां घाट बम्हौरी
28/1
27/2
28/2
3 छोटेलाल पिता हरप्रसाद लोधी सा. देह
0.140
भूमिस्वामी 25/1/2
0.060
4 कामताप्रसाद पिता हरप्रसाद लोधी नरसिंहपुर
25/1/4
भूमि स्वामी
5 बैनीबाई पिता खरगे लोधी सा.देह
25/2
0.410
भूमि स्वामी
6 उमाशंकर पिता केहरसिंह लोधी सा. देह
भूमि स्वामी 29/2/1
0.405
24/1
0.032
34/1
0.040
7 लालमति पत्नि केहरसिंह लोधी सा. देह
0.362
भूमि स्वामी 29/2/2
8 तारापत पिता मेरसिंह लोधी सा. बम्हौरी
0.004
भूमि स्वामी 9/1
9 थानसिंह वल्द फूलसिंह लोधी सा. देह
भूमि स्वामी 102/2
0.429
110/1
0.070
10 गोपाल पिता खीरसिंह लोधी सा. देह
0.135
भूमिस्वामी 102/1/1
11 अशोक पिता खीरसिंह लोधी सा. देह
0.040
भूमि स्वामी 103/1/1
104/1/1
105/1/1
106/1/1
107/1/1
108/1/1
12 नरवर पिता खीरसिंह लोधी सा. देह
0.230
भूमि स्वामी 103/1/2
104/1/2
105/1/2
106/1/2
107/1/2
108/1/2
13 नरेन्द्र पिता अन्नीलाल लोधी सा. बम्हौरी
109
भूमि स्वागी
0.146
0.090
110/2 111/2
14 भगवानसिंह पिता पोलाद सिंह लोधी सा. बम्हौरी
112
0.180
भूमि स्वामी
118
0.025
119
15 भागवत सिंह वल्द सोबरन सिंह झारिया सा. देह
115
0.134
भूमिस्वामी
116 7280
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 25 अगस्त 2023
16
[ भाग 1
तेजबल दशरथ भूरीबाई पिता राजाराम लोधी सा. बम्हौरी भूमि स्वामी 120 0.048
17 शिवकुमार पिता कारेलाल अन्नीलाल पिता पूरनलाल भूमि स्वामी 121 0.506
भगवत पिता सोवरन रामकली वेवा सोवरन कृष्णाबाई 122
विमलाबाई पिता सोवरन मेहरा सा.बम्हौरी
123
18 गम्मत सिंह शंकर हरीशचन्द्र रामचरन ओंकारसिंह पिता भूमि स्वामी 124/2 0.080
तेजबल ताराबाई पत्नि तेजबल लोधी सा. बम्हौरी
19 मुन्नीबाई पति इंदर राजू रोशन पिता इंदरसिंह लोधी भूमि स्वामी 129/4 0.284
सा.देह 129/5
128/2 0.022
20 चरनसिंह वल्द मजबूत सिंह लोधी सा. देह भूमिस्वामी 129/1-2 0.016
21 कमलाबाई पत्नि कल्यान मेहरा सा. बम्हौरी भूमि स्वामी 137 0.004
22 तेजबल दशरथ भूरीबाई पिता राजाराम लोधी सा.बम्हौरी भूमि स्वामी 125 0.040
126/1 0.093
126/2 0.093
126/3 0.105
128/1 0.020
23 कल्याण पिता नन्हेलाल बंसतीबाई आ. कल्याण मेहरा भूमि स्वामी 127/1 0.129
सा. बम्हौरी
24 छत्रपाल सिंह आ. राजाराम लोधी सा.देह भूमि स्वामी 127/2 0.130
25 अन्नीलाल कल्यान पिता नन्हा मेहरा सा. बम्हौरी भूमि स्वामी 138 0.080
26 मंजू पिता बल्ला अहीर सा. गरारू भूमि स्वामी 140/2 0.425
27 कल्यानसिंह पिता नन्हेलाल बसन्ती बाई पिता कल्यान भूमि स्वामी 144 0.050
मेहरा सा. बम्हौरी
28 सुरेश ना.बा. पिता दयाल वलीआजी कटटोबाई वेवा भूमि स्वामी 143/1 0.020
मोहनलाल मल्लाह सा. केरपानी
29 रामजी पिता कल्यान मेहरा सा.देह भूमि स्वामी 143/2 0.040
30 दशरथ पिता घनश्याम लोधी सा. गरारू भूमि स्वामी 142 0.090
31 रामजी पिता कल्यान मेहरा सा.देह भूमि स्वामी 145/1 0.138
146/1
147/4
32 विनोद कुमार पिता भैराप्रसाद मेहरा सा. देह भूमि स्वामी 145/2
145/5
146/5
147/7
33 सुदामापुरी पिता भोपतपुरी गोस्वामी सा.बम्हौरी भूमिस्वामी 145/3
146/2
147/2
34 दयाल पिता मोहनलाल मलाह सा. केरपानी भूमि स्वामी 145/4
146/3
147/5 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2023
भाग 1 ]
35
7281
145/5
भूमि स्वामी
सुरेश ना.बा. पिता दयाल वलीआजी कटटोबाई वेवा मोहन मलाह सा. देह
36
146/4 147/6
145/6
भूमि स्वामी
146/6
सविताबाई पत्नि श्यामपुरी हेमन्तपुरी सुनीलपुरी पिता श्यामपुरी गुसाई सा.बम्हौरी
37 जगदीश प्रसाद पिता गयाप्रसाद लोधी सा. देह
38 गयाप्रसाद आ. औंकार सिंह लोधी सा. देह
39
147/8
147/1
भूमि स्वामी
148
0.025 भूमि स्वामी
0.041
149
3
0.032 भूमि स्वामी
राजाराम मुन्नालाल शोभाराम रामसिंह नन्हेलाल चरन लक्ष्मीबाई सुशीलाबाई पिता मजबूत सिंह लोधी सा. बम्हौरी
कुल योग
6.702
यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिये भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 (2013 का 30) की धारा 11 (1 ) उपबंधों के अधीन जारी की गई है ।
राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ भोपाल दिनांक एफ 16-15(7 )-2014- सात -शा, 2ए भोपाल दिनांक 29.09.2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10.2014 के पृष्ठ क्रमांक 2895 पर प्रकाशन किया गया है । उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी , भू-अर्जन शाखा नरसिंहपुर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्ति का प्रयोग करने के लिए निर्देशित किया जाता हैं ।
सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथा उपबंधित एवं विनिर्दिष्ट कार्यपालन यंत्री रानी अवंती वाई लोधी सागर नहर संभाग नरसिंहपुर और उसके कर्मचारिवृंद को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने, अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिये अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिये प्राधिकृत करती है ।
अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात क्रय / विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अधिनियम की धारा 15 (1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (दिनों के भीतर किसी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कक्ष क्रमांक-84 भू-अर्जन शाखा, नरसिंहपुर) में आक्षेप यदि कोई हो फाईल किए जा सकेंगे ।
भूमि से संबंधित रेखांकन भू अर्जन कार्यालय जिला नरसिंहपुर में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है ।
7282
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2023
[ भाग 1
प्रारंभिक अधिसूचना
(देखियेधारा 11)
क्र. 271 -भू-अर्जन-2023
रा ० मा ० क्र 0 12 / अ -82 / 2023-24 मौजा ग्राम- रोहणी प.ह.नं. - 03 न 0 ब 0 517 तहसील - नरसिंहपुर
चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में कार्यपालन यंत्री रानी अवंती वाई लोधी सागर नहर संभाग नरसिंहपुर को नर्मदा नदी पर चिनकी बोरास बराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना के लिये डूब क्षेत्र हेतु भूमि की आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पडने की संभावना है ।
सर्व संबंधित को यह सूचित किया जाता है कि चिनकी बोरास बराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति ( EC Identification No. - EC23B000MP119529 ) को राज्य स्तरीय पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण द्वारा दिनांक 30.01.23 प्रदाय की गई है । भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदिर्शता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 6 की उपधारा 2 के अनुसार सिंचाई परियोजनाओं के संबंध में जहां पर्यावरणीय प्रभाव निर्धारण की प्रक्रिया की तत्समय प्रवत्त किसी अन्य विधि के प्रावधानों के अधीन अपेक्षा की जाती , सामाजिक प्रभाव निर्धारण से संबंधित इस अधिनियम के प्रावधान लागू नही होगें । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है:-
अनूसूची 1
1. परियोजना का नाम
: चिनकी बोरास बराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना के लिये डूब क्षेत्र हेतु ।
2. भूमि का विवरण
1. जिला
: नरसिंहपुर
2. तहसील
: नरसिंहपुर
3. ग्राम
: रोहणी
4. प.ह.न.
: 03
5. नं०बं०
: 517
: 7.921 हे.
6. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल 7283 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2023
भाग 1 ]
अनूसूची 2
स. भू- धारक खातेदार का नाम स्वामित्व ख- नं. अर्जन हेतु
क्र. का प्रकार रकबा हेक्टे
(खसरा नाम अनुसार)
में
1 2 4 5
3
1 प्रीतम वारेलाल पिता अमरसिंह मलाह सा. भूमि स्वामी 15/3 0.073
घाटपिपिरया
17/3 0.373
2 रामकली पत्नि आशाराम कुमेर भारत सुदामा भूमि स्वामी 17/5 0.096
महेश करन शिवकुमार सिया लक्ष्मी अनीता
छोटीवाई पिता आशाराम नीमा पत्नि ताराचंद्र
राजेश संगीता पिता ताराचंद सुक्के आ.
बाबूलाल मलाह सा. देह
3 सुक्के आ. बाबूलाल मलाह सा. देह भूमि स्वामी 17/4 0.122
4 टीकाराम प्रहलाद भीकम शकुन मुन्नी विमला भूमि स्वामी 15/2 0.154
माया पिता गनेश कलाबाई पत्नि धनपाल 17/2
गुलशन मनोज सुनीता वसंती पिता धनपाल
मलाह सा घाटपिपिरया
5 मुन्नीबाई आ. कोदूलाल मलाह सा. भूमि स्वामी 17/1 0.445
घाटपिपरिया
6 प्रेमलाल वल्द कलू ढीमर सा. सुपला भूमि स्वामी 18/1
7 टीकाराम पुत्र कलू ढीमर सा. सुपला भूमि स्वामी 18/2
8 मुन्नालाल वल्द कलू ढीमर ग्राम भैंसाराखी भूमि स्वामी 18/3 0.010
9 देवकाबाई पत्नि सुराज सन्तोष वल्द सुराज भूमि स्वामी 18/4
ढीमर सा. अंडिया
10 तुलसाबाई प्रदीप कमलेश पिता मुन्नीलाल भूमि स्वामी 19/2 0.012
यशोदा बाई लोधी वेवा मुन्नीलाल लोधी सा.
देह
11 डब्बू पूरन पिता थम्मन नन्हीबाई पत्नि स्व. भूमि स्वामी 20 0.020
थम्मन गौड़ सा. घुघरी
12 लोटनसिंह रामप्रसाद कैसाबाई सावित्रीबाई भूमि स्वामी 21/1 0.004
गिरजाबाई नन्हीबाई पिता निजामसिंह लोधी
सा. गुडवारा
13 टावलसिंह पुत्र पदमसिंह लोधी सा. गुडवारा भूमि स्वामी 21/2 0.025
14 श्रीराम आ. रतनसिंह लोधी सा. देह 21/4 0.016
भूमिस्वामी
0.016
21/6
भूमिस्वामी
0.073
21/7
15 पुहुपसिंह वल्द रतनसिंह लोधी सा. देह
भूमि स्वामी
0.036
21/5
भूमि स्वामी
16 तुलसाबाई प्रदीप कमलेश प्रीति पिता मुन्नीलाल दशोदाबाई बेबा मुन्नीलाल लोधी सा. गुड़वारा
22/1
0.186
17 सोवरन सिंह वल्द मातवर सिंह लोधी सा. देह भूमि स्वामी
34/3 0.183
18 शिवराज सिंह हनुमतसिंह पिता गनपत सिंह भूमि स्वामी 0.020
लोधी सा. घुघरी
19 शंकरलाल गनेश सिंह कमल सिंह पिता भूमि स्वामी 22/5 0.004
कन्हैयालाल लोधी सा. गुड़वारा
7284
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 25 अगस्त 2023
[ भाग 1
0.020
22/6
20 गेंदालाल अर्जुन केदार सिंह पिता पदमसिंह भूमि स्वामी लोधी सा. गुडवारा
0.025
31/1
21 कलू पुत्र छिद्दे मलाह सा. देह
भूमि स्वामी
0.032
31/2
22
भूमि स्वामी
0.061
34/2/1
भूमि स्वामी
दशोदाबाई पत्नि केहरसिंह सन्तोष अच्छेलाल कमलाबाई कल्लूबाई ममता बाई पिता केहरसिंह मलाह सा. देह
0.105
34/2/2
23
भूमि स्वामी
हक्कीबाई पत्नि खूबसिंह सुखराम नन्हेलाल बत्तीबाई कल्लू ममताबाई पार्वतीबाई केशरबाई पिता खूबसिंह सा.देह
35
0.130
भूमि स्वामी
0.202
63/4
24 श्रीमति द्रोपतीबाई जोजे छोटेलाल मलाह गुडवारा
0.044
64/2,64/3,64/4
62/1
0.328
भूमि स्वामी
25 मुन्नालाल आ. खुमानसिंह ढीमर सा. गुडवारा
0.004
62/2
26
भूमि स्वामी
सुरेशाबाई धर्मपत्नि स्व. शोभाराम मनीराम पिता शोभाराम तिज्जो बाई वेवा हरिराम ढीमर सा. देह
0.050
63/1/1
27
भूमि स्वामी
रेवतीबाई पत्नि प्रेम मुकेश मेरसिंह बाबूलाल छोटीबाई गुड्डाबाई पिता प्रेम नोरिया सा.देह
0.050
63/1/2
28 तुलसीराम पिता भगुन्त नोरिया सा.देह भूमिस्वामी
0.100
29
63/1/3
मुन्नालाल पिता भगुन्त नोरिया सा.देह
भूमि स्वामी
0.148
63/1/4
30 विनोद उर्फ वसंत पिता हक्कू नोरिया सा. देह भूमि स्वामी
0.330
63/2
31
भूमि स्वामी
लाखन सिंह शंकर सिब्बू तुलसीराम मुन्ना फूलाबाई पिता भगुन्त रेवतीबाई वेवा प्रेम मुकेश मेरसींग बाबूलाल छोटीबाई गुडडा पिता प्रेम शांति बाई वेवा हक्कू लक्ष्मन विनोद जीजीबाई पिता हक्क ढीमर सा. देह
63/3
0.310
32
भूमि स्वामी
लाखन शंकर सिब्बू तुलसीराम मुन्ना पिता भगुन्त शांति बाई वेवा हक्कू लक्ष्मन विनोद जीजीबाई पिता हक्क ढीमर सा. नरसिहपुर
33 रामजी भरत पिता शंकर ढीमर सा.देह
0.010
64/5
भूमि स्वामी
65/1
0.235
0.389
64/6
34 शंकर वल्द भगुन्त सिंह ढीमर सा. देह
भूमिस्वामी
65/2
0.077
35 देवीसिंह पुत्र भगुन्त सिंह ढीमर सा. देह भूमि स्वामी
64/7 65/3
57
0.024
36
भूमि स्वामी
श्रीमति शारदाबाई पत्नि घनश्याम मेहरा सा. देह
56
0.090
37
भूमि स्वामी
66
धर्मराज आ. हरीराम भूरीबाई सम्पत बाई पत्नि हरीराम गौड सा. देह
0.664
38
0.041
वक्तारसिंह वल्द हीरालाल गौड़ सा. देह
55/1
भूमि स्वामी
0.115
39
भूमि स्वामी 67/1 68/1
कलाबाई पत्नि प्रताप सरोदीबाई जीजीबाई संध्याबाई गोमती पार्वती पिता प्रताप सा. गुडवारा
40
0.115
67/2
भूमि स्वामी
मुन्नालाल आ.स्व. कंधई मलाह गुडवारा
68/2
41
0.115
भूमि स्वामी 67/3 68/3
सरोजनीबाई उर्फ सद्दो वेवा रामस्वरूप कमलेश धरमवती बाई पिता रामस्वरूप गुडवारा मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2023
भाग 1 ]
42 जुगराज पुत्र कंधई मलाह सा. गुडवारा
43
7285
67/4
0.180
भूमि स्वामी
68/4
0.115
भूमि स्वामी
67/5 68/5
लालमति वेवा काशीराम यशवन्त दिनेश पिता काशीराम मलाह गुडवारा
44
0.603
69/1
भूमि स्वामी
0.202
69/2
0.369
69/3
मां नर्मदा सरंक्षण न्यास अध्यक्ष दिग्विजय सिंह पिता वलभद्रसिंह कार्यकारी अध्यक्ष श्रीमति अमृताराय पति दिग्विजय सिंह पता मालवीय नगर भोपाल
45
70
0.048
93
0.263
भूमि स्वामी
95
0.081
ओंकार गोविन्द नन्हेलाल छोटेलाल पिता खूबसिंह मुन्नीबाई जोजे कोमल लाखन टावल रोषाबाई दुर्गाबाई मुन्नीबाई सुशीला पिता तखई ढीमर सा. देह
46
0.010
92
अन्नीलाल सेवाराम पुत्र भरोसी ढीमर सा. देह
47 बड्डू वल्द पुरूऊ अहीर सा.देह
48
भूमि स्वामी
94
0.041
0.194
160/1
0.052
158/2
भूमिस्वामी
159/2
0.066
भूमि स्वामी
रामचरन बबलू मंतीबाई पुत्री नर्मदा प्रसाद मलाह सा.देह
49
149/1/2 151/1/2
0.015
149/2
भूमि स्वामी
151/2
श्यामलाल आ. जीवन लाल यादव सा. जबलपुर
7.921
कुल योग
यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिये भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 (2013 का 30 ) की धारा 11 (1 ) उपबंधों के अधीन जारी की गई है ।
राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ भोपाल दिनांक -एफ 16-15(7)-2014- सात- शा, 2ए भोपाल दिनांक 29.09.2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10.2014 के पृष्ठ क्रमांक 2895 पर प्रकाशन किया गया है । उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी , भू-अर्जन शाखा नरसिंहपुर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्ति का प्रयोग करने के लिए निर्देशित किया जाता हैं ।
सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथा उपबंधित एवं विनिर्दिष्ट कार्यपालन यंत्री रानी अवंती वाई लोधी सागर नहर संभाग नरसिंहपुर और उसके कर्मचारिवृंद को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने , किसी भी भूमि के स्तर लेने, अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिये अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिये प्राधिकृत करती है ।
अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात कय / विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अधिनियम की धारा 15 (1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (दिनों के भीतर किसी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कक्ष क्रमांक-84 भू-अर्जन शाखा, नरसिंहपुर) में आक्षेप यदि कोई हो फाईल किए जा सकेंगे ।
भूमि से संबंधित रेखांकन भू अर्जन कार्यालय जिला नरसिंहपुर में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है ।
7286
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 25 अगस्त 2023
[ भाग 1
प्रारंभिक अधिसूचना
(देखिये धारा 11 )
क्र. 274-भू- अर्जन-2023
रा०मा ० क्र ० 13 / अ-82/ 2023-24 मौजा ग्राम- गोकला प.ह.नं.- 13/7 न० ब० 147 तहसील- करेली
चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में कार्यपालन यंत्री रानी अवंती वाई लोधी सागर नहर संभाग नरसिंहपुर को नर्मदा नदी पर चिनकी बोरास बराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना के लिये डूब क्षेत्र हेतु भूमि की आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पडने की संभावना है ।
सर्व संबंधित को यह सूचित किया जाता है कि चिनकी बोरास बराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति (EC Identification No. - EC23B000MP119529 ) को राज्य स्तरीय पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण द्वारा दिनांक 30.01.23 प्रदाय की गई है । भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदिर्शता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 6 की उपधारा 2 के अनुसार सिंचाई परियोजनाओं के संबंध में जहां पर्यावरणीय प्रभाव निर्धारण की प्रक्रिया की तत्समय प्रवत्त किसी अन्य विधि के प्रावधानों के अधीन अपेक्षा की जाती, सामाजिक प्रभाव निर्धारण से संबंधित इस अधिनियम के प्रावधान लागू नही होगें । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है :-
अनूसूची 1
1. परियोजना का नाम
: चिनकी बोरास बराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना के लिये डूब क्षेत्र हेतु ।
2. भूमि का विवरण
1. जिला
: नरसिंहपुर
2. तहसील
: करेली
3. ग्राम
: गोकला
4. ५.६.न.
: 13/7
5. न०ब०
: 147
: 30.745 हे.
6. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल 7287
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2023
भाग 1 ]
अनूसूची 2
स. क्र.
भू-धारक खातेदार का नाम (खसरा नाम अनुसार)
1
2
1
गोपाल आ. जगदीश सिंह लोधी सा. देह
2 भगवान सिंह पिता बह्युदर सिंह लोधी नरसिंहपुर
3 रूपसिंह वल्द रमेश सिंह लोधी सा. गुरसी
4
कृष्ण कुमार वल्द भगवानसिंह लोधी सा. देह
5 चौहानसिंह वल्द तुलसीराम लोधी सा. देह ख.न.
अर्जन हेतु रकवा हेक्ट. में स्वामित्व का प्रकार
3
4
5
10
0.138
भूमि स्वामी
0.073
12
0.405
भूमि स्वामी 6/1
1.820
17
0.364
65/1
0.210
भूमि स्वामी 6/10
2.630
भूमि स्वामी 14/2,14/3
,15,16
0.435
6/11
भूमि स्वामी
0.689
6/5
भूमिस्वामी
0.226
भूमि स्वामी
8 लक्ष्मण सिंह वल्द तुलसीराम लोधी सा.देह
7| गजराजसिंह वल्द भैयालाल ढीमर सा. देह
8 चंदाबाई जोजे गजराज सिंह ढीमर सा. देह
५ भीष्मसिंह आत्मज कमलसिंह लोधी सा. देह 6/6
0.585
भूमि स्वामी 13/1
0.240
भूमि स्वामी 13/3
0.405
13/2
भूमि स्वामी
0.060
भूमिस्वामी 14/1
0.016
भूमि स्वामी
10 बड्डीबाई वेवा जानकीप्रसाद शिवलाल संतोष
75/3
नन्हेलाल कुंताबाई बालिग संजय गुलजार जीराबाई ना.बा. पिता स्व. जानकी प्रसाद बली मां बड़ीबाई धानक सा. देह
0.100
34/1
भूमि स्वामी
11 गुलाबसिंह वल्द अमरसिंह मुलिया वल्द धीरा ग्यारसीबाई सत्तोबाई केशरबाई पिता मोहन धानक सा.देह
12 हल्कीबाई जोजे मिट्टू धानक सा. देह
13 नन्दूप्रसाद वल्द मोहन धानक सा.देह
0.024
भूमि स्वामी 34/2
0.016
34/3
भूमि स्वामी
35
0.280
भूमि स्वामी
0.024
18
14 श्री देव गोकर्णनाथ जी सर, बहादुरसिंह वल्द जवाहर सिंह लोधी सा. देह संरक्षक कलेक्टर महोदय नरसिंहपुर
15 गोपाल आ. जगदीश सिंह लोधी सा. देह
16 सेवक पिता कढोरी धानक सा. करेली
17
0.024
65/2
भूमि स्वामी
66
0.040
0.040
53
भूमिस्वामी
0.060
72/4
73/1/अ
0.040
54
भूमि स्वामी
हरीराम रेवती बाई नन्हीबाई विक्कोबाई विमलाबाई पिता राव सोवरनसिंह ढीमर सा. नरसिंहपुर
18 विष्णुप्रसाद वल्द बाबूलाल धानक सा. करेली
19 टावलसिंह आ. देवीसिंह धानक सा. देह 55/2
0.018
0.111
भूमिस्वामी 55/1
0.060
भूमि स्वामी 52/1
68/1
0.072
73/1/ख 7288
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 25 अगस्त 2023
20 शोभाराम आ. देवीसिंह धानक सा.देह 21 रामकुवर बाई जोजे तुलसीराम लोधी सा. देह 22 छोटेलाल वल्द देवीसिंह धानक सा. देह 23 तेजबल उर्फ हल्कोरी आ. नन्हा धानक सा.देह 24 रामदयाल वल्द गनपा धानक सा. देह 25 लखन ना.वा. वल्द वली श्यामलाल धानक सा. देह 26 सरदार सिंह आ. गनपे धानक सा. देह 27
[ भाग 1
भूमिस्वामी 52/2 0.060
68/2
भूमि स्वामी 69 0.178
51 0.032
94/2 0.952
भूमि स्वामी 70 0.154
भूमि स्वामी 72/1 0.068
72/3 0.024
73/1/घ
भूमि स्वामी 73/1/झ 0.016
भूमि स्वामी 73/4 0.016
भूमिस्वामी 73/1/ङ 0.222
जुगराज उर्फ श्रीराम आ. सरदार सिंह ढीमर सा. देह भूमि स्वामी 79/1 0.048
28 हरीराम पिता सोवरन सिंह ढीमर सा. करेली भूमि स्वामी
79/2 0.288
29 नन्हेलाल आ. चेतराम ढीमर सा. देह
भूमि स्वामी 78/11 0.120
78/14
30 तेजबल आ. मुल्ले ढीमर नि. ग्राम भूमिस्वामी 78/12 0.184
31 भूरा वल्द रामसिंह ढीमर सा.देह भूमि स्वामी 78/7 0.060
78/9
80/3
32 नन्हलाल वल्द रामकिशन ढीमर सा. देह भूमि स्वामी 80/1 0.202
33 कलाबाई जोजे सीतराम ढीमर सा. देह भूमिस्वामी 80/2 0.550
34| दशरथ वल्द रामकिशन ढीमर सा.देह भूमि स्वामी 82/1 0.144
35 ज्ञानी वल्द बहादुर सिंह लोधी सा. देह भूमि स्वामी 93/1 0.809
94/3 0.802
36 गिरवर सिंह वल्द बहादुर सिंह लोधी सा. देह भूमि स्वामी 93/2 1.348
37 रचनाबाई जोजे मस्तराम लोधी सा. रातीकरारकलां भूमिस्वामी 94/1 0.809
38 परषोत्तम वल्द हल्के लोधी सा. रमपुरा भूमि स्वामी 95 0.729
39 वीरन आ. सुखराम नोरिया सा.देह भूमि स्वामी 96/1 1.339
96/2
40 मुल्ले वल्द लुट्टे ढीमर सा.देह भूमि स्वामी 96/3 0.060
41 रक्खीबाई वेवा खुमान पूनाबाई बीरोबाई वा. राजेश भूमि स्वामी 96/4 0.082
राकेश दुर्गाबाई नीलू ना.बा. पिता खुमान वली मां
रक्खीबाई ढीमर सा. देह
42 सोमनाथ वल्द मुल्ले ढीमर सा.देह भूमिस्वामी 1.036
96/5
43 दशरथ वल्द सरदार सिंह ढीमर सा. देह भूमि स्वामी
96/6 0.465
26/4 0.004
44 जुगराज उर्फ श्रीराम आ. सरदार सिंह ढीमर सा. देह भूमि स्वामी 96/7 0.271
45 नर्बदीबाई पिता दलीपसिंह पति गिरवर सिंह लोधी भूमि स्वामी 97 1.060
सा. नरसिंहपुर 98
46 गनेशीबाई पत्नि मलखान सिंह लोधी सा. रमपुरा भूमिस्वामी 99/1 0.564
100/1
भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 25 अगस्त 2023
47 प्रेमसिंह वल्द मलखान सिंह लोधी सा. रमपुरा 48
7289
भूमि स्वामी 99/2 0.565
100/2
ग्यारसी उर्फ गयाप्रसाद पिता रामकिसन ढीमर सा. भूमि स्वामी 92/1 0.160
देह
49 राजेश कुमार वल्द गिरवर सिंह लोधी सा. देह भूमि स्वामी 92/2 1.354
50 महेश कुमार वल्द वरजोर सिंह लोधी सा .देह भूमि स्वामी 92/3 0.405
51 गयाप्रसाद हाकमसिंह दशरथ नन्हेलाल गंगाराम रमेश भूमि स्वामी 91/1 0.381
रामुकवर बाई हल्कीबाई बड़ीबाई पिता रामकिशन 91/3 0.382
ढीमर सा.देह
91/4 0.381
26/10 0.336
52 हाकम सिंह पिता रामकिशन ढीमर सा. देह भूमि स्वामी 91/2 0.382
53 लालजू वल्द रामसिंह ढीमर सा. देह भूमिस्वामी 85/1 0.082
26/5 0.633
26/9 0.056
54 सीताराम वल्द इमरत सिंह ढीमर सा. देह भूमि स्वामी 85/2 0.028
55 किशोरी वल्द मानक ढीमर सा. देह भूमि स्वामी 26/2 0.040
56 पेशबाई वेवा रामसिंह लालजू पंचम साहब दयाशंकर भूमि स्वामी 26/8 0.068
भूरे कल्याण राजेन्द्र राजाराम गिरजा माया गुड्डी
रामबाई पिता रामसिंह ढीमर सा. देह
57 हेमन्त सिंह आ. मेरसिंह नौरिया सा. देह भूमि स्वामी 26/11 0.240
58 मेरसिंह वल्द चेतराम ढीमर सा.देह भूमि स्वामी 26/7 0.032
26/1 ग 0.405
59 गेंदालाल आ. मानकलाल ढीमर सा. देह भूमिस्वामी 26/6 0.348
60 किशोरीलाल कोमल गेंदालाल भगवानसिंह कलाबाई भूमि स्वामी 26/12 0.931
छोटीबाई पिता मानक ढीमर सा. देह
61 सेवकसिंह आ. सीताराम ढीमर सा. देह भूमि स्वामी 26/15 0.332
62 साहबसिंह आ. रामसिंह ढीमर सा. देह भूमि स्वामी 26/13 0.931
63 लक्ष्मण सिंह वल्द टावलसिंह लोधी सा. समनापुर भूमि स्वामी 88 0.372
कुल योग 30.745
यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिये भूमि अर्जन पुनर्वासन और
पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 (2013 का 30) की धारा
11 (1 ) उपबंधों के अधीन जारी की गई है ।
राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ भोपाल दिनांक - एफ 16-15(7)-2014- सात- शा, 2ए भोपाल दिनांक 29.09.2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10.2014 के पृष्ठ क्रमांक 2895 पर प्रकाशन किया गया है । उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी , भू- अर्जन शाखा नरसिंहपुर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्ति का प्रयोग करने के लिए निर्देशित किया जाता हैं ।
सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथा उपबंधित एवं विनिर्दिष्ट कार्यपालन यंत्री रानी अवंती वाई लोधी सागर नहर संभाग नरसिंहपुर और उसके कर्मचारिवृंद को भूमि में प्रवेश करने और 7290
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2023
[भाग 1
उसका सर्वेक्षण करने , किसी भी भूमि के स्तर लेने , अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिये अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिये प्राधिकृत करती है ।
अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात कय / विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अधिनियम की धारा 15 (1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (दिनों के भीतर किसी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कक्ष क्रमांक-84 भू-अर्जन शाखा, नरसिंहपुर ) में आक्षेप यदि कोई हो फाईल किए जा सकेंगे ।
भूमि से संबंधित रेखांकन भू अर्जन कार्यालय जिला नरसिंहपुर में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है ।
प्रारंभिक अधिसूचना
(देखिये धारा 11 )
क्र. 277-भू- अर्जन-2023
रा.मा.क्र. 14/ अ-82/ 2023-24 मौजा ग्राम-खैरी प.ह.नं.-03 न.ब.- 110 तहसील - गोटेगांव
चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची -1 में कार्यपालन यंत्री रानी अवंती वाई लोधी सागर नहर संभाग नरसिंहपुर को नर्मदा नदी पर चिनकी बोरास बराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना के लिये डूब क्षेत्र हेतु भूमि की आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पडने की संभावना है ।
सर्व संबंधित को यह सूचित किया जाता है कि चिनकी बोरास बराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति (EC Identification No. - EC23B000MP119529 ) को राज्य स्तरीय पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण द्वारा दिनांक 30.01.23 प्रदाय की गई है । भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदिर्शता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 6 की उपधारा 2 के अनुसार सिंचाई परियोजनाओं के संबंध में जहां पर्यावरणीय प्रभाव निर्धारण की प्रक्रिया की तत्समय प्रवत्त किसी अन्य विधि के प्रावधानों के अधीन अपेक्षा की जाती, सामाजिक प्रभाव निर्धारण से संबंधित इस अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होगें । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है :-
अनूसूची 1
1. परियोजना का नाम
: चिनकी बोरास बराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना के लिये डूब क्षेत्र हेतु ।
2. भूमि का विवरण
1. जिला
: नरसिंहपुर
2. तहसील
: गोटेगांव
3. ग्राम
: खैरी
4. प.ह.न.
03
5. नं०बं०
: 110
6. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल
: 1.495 हे.
भाग 1 ]
7291
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2023
अनूसूची 2
स. क्र
भू धारक खातेदार का नाम (खसरा नाम अनुसार)
1
2
1 उपेन्द्र कुमार वल्द शारदा प्रसाद पाण्डे सा. देह ख.न.
स्वामित्व का प्रकार
अर्जन हेतु रकवा हे. में
3
4
5
1
0.020
भूमि स्वामी
2
0.250
भूमि स्वामी
2 लीलाधर विष्णुप्रसाद पिता रेवा प्रसाद बाबूलाल छोटेलाल पिता धरनीधर कृष्णकुमार ना.वा. वल्द नारायण वली मां खुद मनोरमां बाई वेवा नारायण प्रसाद प्रेमनारायण वल्द लक्ष्मीप्रसाद व्राम्हण सा.देह
3 मातवरसिंह वल्द दिमान सिंह लोधी सा. झामर
4
0.093
7/1/1
भूमि स्वामी
0.126
6/1
भूमि स्वामी
0.199
भूमि स्वामी 7/1/2
युवराज सिंह वल्द वीरन सिंह वल्द मोहन सिंह झामसिंह लक्ष्मण सिंह पिता बैनीसिंह लोधी सा. झामर
0.146
भूमि स्वामी 8/1/2
0.020
6/2
भूमि स्वामी
0.277
7/2
भूमि स्वामी
5 नरवर सिंह नेतराम लक्ष्मन नरबदी बाई राधाबाई पिता लेखराम रेवाबाई वल्द घनश्याम लोधी सा. झामर
5
0.089
भूमि स्वामी
6 रमाशंकर उपेन्द्र कुमार प्रकाश कुमार पिता शारदा प्रसाद सुशीला बाई वेवा सुरेश कुमार दुर्गेश कुमार वल्द सुरेश कुमार पांडे जाति ब्रा. सा. देह
7 रमाकान्त उर्फ रमेश कुमार वल्द शारदा प्रसाद ब्रा. सा. देह
8 उमा पति स्व. प्रकाश कुमार पाण्डे सा. जाति ब्रा. देह
9 अमित कुमार वल्द प्रकाश कुमार पाण्डे निवासी ग्राम
0.178
भूमि स्वामी 9/3
0.050
भूमि स्वामी 21/2 22/1
0.047
भूमि स्वामी 21/4 22/6
कुल योग 1.495
यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिये भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 (2013 का 30) की धारा 11 (1 ) उपबंधों के अधीन जारी की गई है ।
राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक- एफ भोपाल दिनांक- एफ 16-15(7)-2014- सात- शा, 2ए भोपाल दिनांक 29.09.2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10.2014 के पृष्ठ क्रमांक 2895 पर प्रकाशन किया गया है । उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी , भू-अर्जन शाखा नरसिंहपुर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्ति का प्रयोग करने के लिए निर्देशित किया जाता हैं ।
सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथा उपबंधित एवं विनिर्दिष्ट कार्यपालन यंत्री रानी अवंती वाई लोधी सागर नहर संभाग नरसिंहपुर और उसके कर्मचारिवृंद को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने , अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिये अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिये प्राधिकृत करती है ।
7292
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2023
[ भाग 1
अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात कय / विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अधिनियम की धारा 15 (1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (दिनों के भीतर किसी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कक्ष क्रमांक 84 भू- अर्जन शाखा , नरसिंहपुर) में आक्षेप यदि कोई हो फाईल किए जा सकेंगे ।
भूमि से संबंधित रेखांकन भू अर्जन कार्यालय जिला नरसिंहपुर में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है । ト
प्रारंभिक अधिसूचना
(देखियेधारा 11 )
क्र. 289-भू-अर्जन-2023
रा० मा ० क. 11 / 3-82 / 2023-24 मौजा ग्राम- रमपुरा प.ह.नं. -10 न0 ब 0 494 तहसील - करेली
चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में कार्यपालन यंत्री रानी अवंती वाई लोधी सागर नहर संभाग नरसिंहपुर को नर्मदा नदी पर चिनकी बोरास बराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना के लिये डूब क्षेत्र हेतु भूमि की आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पडने की संभावना है ।
सर्व संबंधित को यह सूचित किया जाता है कि चिनकी बोरास बराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति ( EC Identification No.- EC23B000MP119529 ) को राज्य स्तरीय पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण द्वारा दिनांक 30.01.23 प्रदाय की गई है । भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदिर्शता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 6 की उपधारा 2 के अनुसार सिंचाई परियोजनाओं के संबंध में जहां पर्यावरणीय प्रभाव निर्धारण की प्रक्रिया की तत्समय प्रवत्त किसी अन्य विधि के प्रावधानों के अधीन अपेक्षा की जाती, सामाजिक प्रभाव निर्धारण से संबंधित इस अधिनियम के प्रावधान लागू नही होगें । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है:-
अनूसूची 1
1. परियोजना का नाम
चिनकी बोरास बराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना के लिये डूब क्षेत्र हेतु ।
2. भूमि का विवरण
1. जिला
: नरसिंहपुर
2. तहसील
: करेली
3. ग्राम
: रमपुरा
4. प.ह.न.
: 10
5. नं०बं०
494
6. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल
: 25.098 हे.
7293
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2023
भाग 1 ]
अनूसूची 2
स. क्र.
ख- नं.
स्वामित्व का
प्रकार
भू-धारक खातेदार का नाम (खसरा नाम अनुसार)
1
2
3
भूमि स्वामी 1 देवीसिंह वल्द धीरज सिंह लोधी सा. देह
भूमि स्वामी 2 प्रकाश वल्द मलखान सिंह लोधी सा.देह
3
भूमि स्वामी लक्ष्मण सिंह वल्द धर्मदास लोधी सा. देह
भूमि स्वामी
4
दुल्लम आ. धर्मदास लोधी सा. देह भूमि स्वामी
5
भूमिस्वामी नरहरि आ. सीताराम लोधी सा. देह
भूमि स्वामी
भूमि स्वामी 6 सुमत्राबाई वेवा राजाराम गिरवर हेमराज चन्द्रभान सुनीताबाई रामवती बाई पिता राजाराम गोमती बाई मोतीबाई पिता राजाराम लोधी सा.देह
7 परताप आ. नाथूराम लोधी सा. देह भूमि स्वामी
भूमि स्वामी
भूमि स्वामी 8 हरप्रसाद पिता शिवचरण लोधी रमपुरा
भूमि स्वामी 9 शिवचरण पिता भोपत सिंह मालती बाई रेखारानी पिता शिवचरण सिंह लोधी सा. रमपुरा
भूमि स्वामी 10 पूना बाई पति गिरवर लोधी रामजी वंदना जिया बाई पिता गिरवर लोधी सा. नरसिंहपुर
भूमि स्वामी 11 देवराज आ. मलखानसिंह लोधी सा.देह
भूमि स्वामी
भूमि स्वामी 12 लालसाहब आ. मलखानसिंह लोधी सा. देह
भूमि स्वामी
भूमि स्वामी 13 दुल्लम वल्द मलखानसिंह लोधी सा.देह
अर्जन हेतु रकबा हेक्टे में
4
5
0.105
85/2, 86/2
0.060
85/3, 86/3
88/1
0.466
88/2
0.395
90/1
0.032
91/1
0.160
95
0.121
91/2
0.109
94
0.290
0.913
116/3, 117/3 , 118/3, 119/3
98/1
0.437
0.008
98/2
100
0.274
101
0.291
103/2
0.135
102
0.316
103/3
0.135
103/4
0.302
N 7294
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2023
14
[ भाग 1
भूमि स्वामी
भागवती बाई वल्द मलखानसिंह लोधी सा. देह
15
103/5
0.397
भूमि स्वामी
कलाबाई वल्द मलखानसिंह लोधी सा.देह
16
103/6
0.130
भूमि स्वामी
गोविन्द वल्द मोहनसिंह राधाबाई पति कैलाश पिता मोहनसिंह लोधी सा. करेली
17
112/2
0.163
भूमि स्वामी
बादशाह भूरे सियाबाई पिता हनुमत सिंह झूना बाई वेवा चतुर्भुज कृष्णाबाई पति प्यारेलाल अनंत पिता प्यारेलाल लोधी सा. करेली
18
भूमि स्वामी राजेश कुमार वल्द छत्तर सिंह लोधी सा.देह
19
भूमि स्वामी हाकमसिंह वल्द रामकिशन ढीमर सा. गोकला
भूमि स्वामी
भूमि स्वामी
20
भूमि स्वामी गयाप्रसाद मुन्नालाल दशरथ पिता रामकिशन ढीमर सा. गोकला
21
भूमि स्वामी तारापत आ शोभाराम लोधी सा. देह
22
भूमि स्वामी दशरथ आ. रामकिशन ढीमर सा. देह
23
भूमि स्वामी गंगाराम आ. रामकिशन ढीमर सा. देह
24
भूमि स्वामी नन्हेलाल आ. रामकिशन ढीमर सा. गोकला
25
भूमि स्वामी रमेश आ. रामकिशन ढीमर सा. देह
111/2
0.917
1.610
109,110,111/1
105/1, 106/1
0.081.
105/4, 106/5
1.012
105/6, 106/7
0.081
105/2
0.405
105/3, 106/3
0.749
105/5, 106/6
0.081
105/7, 106/8
0.081
105/8,106/ 9
0.081
105/9, 106/10
0.081 भाग 1 ]
7295
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 25 अगस्त 2023
भूमि स्वामी
26 गयाप्रसाद नन्हेलाल हाकम दशरथ गंगाराम रमेश जीजोवाई हल्कीबाई रामकुमारी पिता रामकिशन मायाबाई पत्नि सुखलाल वीरन ना.बा. वल्द सुखलाल बली चाचा मेरसिंह वल्द चेतराम प्रदीप ना.बा. वल्द सुखलाल वली मां मायाबाई ढीमर सादेह
27
भूमि स्वामी सुक्कीबाई आ. शोभाराम लोधी सा. देह
भूमि स्वामी 28 मायाबाई पत्नि सुखलाल वीरन ना.बा. वल्द सुखलाल बली चाचा मेरसिंह वल्द चेतराम प्रदीप ना. बा. वल्द सुखलाल बली मां मायाबाई रमेश वल्द रामकिशन ढीमर सा. गोकला
29
भूमि स्वामी राकेश कुमार वल्द छत्तर सिंह लोधी सा. देह
30
भूमि स्वामी रमेश वल्द रामकिशन ढीमर सा. गोकला
भूमि स्वामी 31 प्रहलाद आ. नारायण सिंह लोधी सा. देह
32
भूमि स्वामी लेखराम वल्द तुलसीराम लोधी सा.देह
33
भूमि स्वामी शारदाबाई पति सरदार सिंह पिता यशवंत लोधी सा. करेली
34
भूमि स्वामी दशरथ वल्द नाथूराम लोधी सा. देह
35
भूमि स्वामी पहुपसिंह वल्द नाथूराम लोधी सा. देह
36
भूमि स्वामी नरबदी प्रसाद वल्द नाथूराम लोधी सा. देह
37
भूमि स्वामी मानसिंह वल्द मोहनलाल लोधी सा.देह
38
भूमि स्वामी धनीराम वल्द अनुरुध्द लोधी सा. देह
106/2
0.565
106/4
0.748
0.573
107, 108/1
108/2
0.567
108/3
0.443
112/1
0.040
112/3
0.016
115, 116/4
0.101
0.295
116/1 , 117/1, 118/1 , 119/1
0.190
116/2, 117/2 , 118/2 , 119/2
0.100
116/5 , 117/1 , 118/4, 119/4
130/3
0.080
0.048
120/1 7296
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2023
39
भूमि स्वामी भगवानसिंह वल्द धनीराम लोधी सा.देह
भूमि स्वामी 40 परषोताम वल्द धनीराम लोधी सा. देह
41
[ भाग 1
0.398 120/2
120/3
0.061
भूमि स्वामी
श्रीनर्मदा जी सर. अनुरूध्दसिंह वल्द हल्कू लोधी सा. देह एवं कलेक्टर महोदय नरसिंहपुर
42
भूमि स्वामी रामसिंह आ. भानसिंह नन्हेलाल आ. पनवारीलाल लोधी सा. रमपुरा
43
120/4
0.169
120/5
0.061
भूमि स्वामी
ईश्वरसिंह पिता गम्मत सिंह लोधी सा.देह
44
0.154
भूमि स्वामी
वतीबाई वेवा गालबसिंह विनोद यशवंत मीना बाई पिता गालबसिंह लोधी पता रमपुरा
45
121/1/1/2
0.154
भूमि स्वामी
विजयसिंह कल्याण नरहरि अजय भगवान दशोदा पिता सीताराम लोधी सा. देह
46
भूमि स्वामी सुमन्त्रागाई वेवा राजाराम गिरवर हेमराज चन्द्रभान सुनीता रामवती बाई पिता राजाराम गनेशी बाई बेवा करनसिंह गोमतीबाई मोतीबाई पिता करनसिंह जाति लोधी सा. देह
47
भूमि स्वामी कोमल बाबूलाल सूरज होरीलाल पिता देवीसिंह सुकरतीबाई रामप्यारी बाई सुन्दरबाई पिता धीरज बलवंत टीकाराम मुन्नीबाई नन्हीबाई पिता कन्हैयालाल लोधी सा. देह
भूमि स्वामी 48 कुतीबाई बेवा मलखानसिंह देवकावाई प्रकाश रेखाबाई उर्फ पुतीबाई पिता मलखान लोधी सा.देह
49
भूमि स्वामी बौहानसिंह राजू लीला प्रभाबाई सुवकीबाई बुध्दिबाई पिता दीवान सिंह लोधी सा.देह
121/1/2
0.307
121/1/3/1
0.153
121/1/3/2
0.077
121/1/3/3
0.077
121/1/3/4
0.077 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2023
50| कढ़ोरीलाल दुल्लम ज्ञानी भूमि स्वामी थानसिंह लक्ष्मण दीपाबाई पिता धरमदास रामाबाई बेवा प्रीतम सिंह लोधी सा.देह
51
भूमि स्वामी उजयार सिंह डालचंद्र पोहप भोगत जगदीश लक्ष्मीबाई मोतीबाई दुर्गाबाई मोहिनीबाई पिता मोहकम लोधी सा. देह
52
भूमि स्वामी कोमलसिंह पिता जीवनलाल ढीमर सा. करेली
भूमि स्वामी 53 छोटेलाल आ. जीवनलाल ढीमर सा.देह
54
भूमि स्वामी छोटी बाई जोजे हरिसिंह लोधी सा.देह
भूमि स्वामी 55 नेमीचंद आ. हरिसिंह लोधी सा. देह
56
भूमि स्वामी वनवारी भानसिंह पिता दीनानाथ लोधी सा. देह
57
भूमि स्वामी रामेश्वर पिता श्रीरामलाल नौरिया सा दुईयापानी
58
भूमि स्वामी पहलाद वल्द कमोद सिंह वीरन शक्कर बाई पिता बुध्दा ढीमर सा.वह
59
भूमि स्वामी रामरती बाई वेवा गजराज सिंह महेन्द्रसिंह भारतीबाई प्रतिभा बाई पिता गजराज सिंह लोधी सा. केरपानी
60
भूमि स्वामी दरयाव सिंह आ. हरिसिंह लोधी सा.देह
भूमि स्वामी 61 मुकेश कुमार वल्द माखनसिंह लोधी सा. फेरपानी
62
भूमि स्वामी जानकीबाई वेवा लालसाहब रामजी कलाबाई उषाबाई उर्मिला पिता जामसाध्य देवेन्द्र सुरजीत खीरसिंह शांतिबाई जीजीबाई पिता दुल्लमसिंह गौराताई वेवा अनंतसिंह राजकुमार रामकुमार ऊमाबाई पिस अनंतसिंह समुनवाई बल्द रघुराज हाकमसिंह नन्हीवाई पिस, पोघानसिंह गुलाब प्रभुनारायण पिता राजा भैया राव श्रीराम राव पकाश राव त्रिलोक राव नंदन सब प्रीतमसिंह सियाबाई पिता घनश्याम लाधी शा. देह
7297
0.077
121/1/3/5
0.154
121/1/3/6
0.890
121/2 122/1
0.890
121/3 122/2
0.069
124/1 124/2
123
0.004
187/3
0.073
188
0.332
1.89
0.558
190
0.647
191
0.145
1.068
204, 205/2
0.947
205/1, 206 7298
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2023
63
भूमि स्वामी हरप्रसाद आ. मोहनलाल लोधी सा.देह
भूमि स्वामी 64 भोजराज वल्द केवलराम लोधी सा. देह
भूमि स्वामी
65
भूमि स्वामी दयालसिंह वल्द केवलराम लोधी सा.देह
भूमि स्वामी 66 कन्हैयालाल वल्द नब्बेलोधी सा. देह
भूमि स्वामी 67 चूरामन वल्द देयराम लोधी सा. देह
68
भूमि स्वामी ईश्वरसिंह वल्द रघुनाथ सिंह हज्जू वल्द मोतीलोधी सा. देह
भूमि स्वामी 69 राजाराम आ. छत्तरसिंह लोधी सा. देह
भूमि स्वामी
70
भूमि स्वामी महेन्द्रसिंह वल्द देवीसिंह लोधी सा. देह
भूमि स्वामी 71 रोशन आ. केवलराम लोधी सा. देह
72
भूमि स्वामी रन्चोबाई वल्द पूरन लोधी सा .देह
[ भाग 1
0.271
203
202
0.186
0.282
199/1
0.040
195/1
0.502
200/1
0.316
200/2 201
0.040
198/1
0.392
198/2
0.324
198/3-4
0.386
199/2
0.539
199/3
197
0.004
25.098
कुल योग
यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिये भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 (2013 का 30 ) की धारा 11 (1 ) उपबंधों के अधीन जारी की गई है ।
राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ भोपाल दिनांक एफ 16-15 (7)-2014- सात- शा, 2ए भोपाल दिनांक 29.09.2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10.2014 के पृष्ठ क्रमांक 2895 पर प्रकाशन किया गया है । उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी, भू- अर्जन शाखा नरसिंहपुर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्ति का प्रयोग करने के लिए निर्देशित किया जाता हैं ।
सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथा उपबंधित एवं विनिर्दिष्ट कार्यपालन यंत्री रानी अवंती वाई लोधी सागर नहर संभाग नरसिंहपुर और उसके कर्मचारिवृंद को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने, अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिये अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिये प्राधिकृत करती है ।
अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात क्रय / विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
7299 मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 25 अगस्त 2023
भाग 1 ]
अधिनियम की धारा 15(1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (दिनों के भीतर किसी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कक्ष क्र. 84 भू अर्जन शाखा, नरसिंहपुर) में आक्षेप यदि कोई हो फाईल किए जा सकेंगे ।
भूमि से संबंधित रेखांकन भू अर्जन कार्यालय जिला नरसिंहपुर में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है ।
प्रारंभिक अधिसूचना
(देखियेधारा 11 )
क्र. 283- भू- अर्जन-2023
रा ०मा० क. 10 / अ-82 / 2023-24 मौजा ग्राम- गुडवारा प.ह.नं. -4 /13, नं.बं. 132 तहसील- नरसिंहपुर
चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में कार्यपालन यंत्री रानी अवंती बाई लोधी सागर नहर संभाग नरसिंहपुर को नर्मदा नदी पर चिनकी बोरास बराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना के लिये डूब क्षेत्र हेतु भूमि की आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पडने की संभावना है ।
सर्व संबंधित को यह सूचित किया जाता है कि चिनकी बोरास बराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति (EC Identification No.- EC23B000MP119529 ) को राज्य स्तरीय पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण द्वारा दिनांक 30.01.23 प्रदाय की गई है । भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदिर्शता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 6 की उपधारा 2 के अनुसार सिंचाई परियोजनाओं के संबंध में जहां पर्यावरणीय प्रभाव निर्धारण की प्रक्रिया की तत्समय प्रवत्त किसी अन्य विधि के प्रावधानों के अधीन अपेक्षा की जाती, सामाजिक प्रभाव निर्धारण से संबंधित इस अधिनियम के प्रावधान लागू नही होगें । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है :-
अनूसूची 1
1. परियोजना का नाम
: चिनकी बोरास बराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना के लिये डूब क्षेत्र हेतु ।
2. भूमि का विवरण
1. जिला
: नरसिंहपुर
2. तहसील
: नरसिंहपुर
3. ग्राम
: गुडवारा
4. प.ह.न.
: 4/13
5. नं.बं.
: 132
6. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल
: 2.440 हे.
1 7300
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2023
[ भाग 1
अनूसूची 2
स.क्र.
हितबद्ध व्यक्ति का नाम एवं पता
1
2
1
खसरा नं०
स्वामित्व का प्रकार
अर्जित रकबा हे०
3
4
5
38/1, 38/2
0.052 भूमि स्वामी
तोफानसिंह चरनसिंह गंगाधर पिता कोदूलाल गोड सा. नरसिंहपुर
2
मानसिंह वल्द छिद्दा गड़रिया सा. गुडवारा
3
0.277
6/1
भूमि स्वामी
0.110
6/2,7/1
भूमि स्वामी
वतीबाई बेवा धनीराम गोपाल झम्मर लखन कैलाश गोरेलाल जीजीबाई मायाबाई मुन्नीबाई रामाबाई पिता धनीराम मलाह सा. देह
4
6/3
0.050 भूमि स्वामी
गनेश, भोजराज पिता लालसिंह खेलन उर्फ मंगलसिंह पिता लालसिंह उर्फ लाखनसिंह सुम्मो वेवा लालसिंह सा. नरसिंहपुर
5
हक्कू पिता खुमान ढीमर सा. गुडवारा
6
हेमराज , रामप्रसाद पिता फूलसिंह रावत रामबाई वेवा फूलसिंह रावत सा. गुडवारा
7
कमलाबाई पति रम्मू ढीमर सा. नरसिंहपुर
8
रामचरन पिता चिन्तू मलाहं सा. नरसिंहपुर
9
पूरन पिता दुर्जन मलाह सा. नरसिंहपुर
कुल योग
0.425
5, 10/2
भूमि स्वामी
4
0.485 भूमि स्वामी
110
0.311
114
0.600 भूमि स्वामी
113/2, 117/1
भूमि स्वामी
0.130
113/3, 117/6
2.440
यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिये भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 (2013 का 30 ) की धारा 11 (1) उपबंधों के अधीन जारी की गई है ।
राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ भोपाल दिनांक - एफ 16-15 (7) -2014- सात-शा , 2ए भोपाल दिनांक 29.09.2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10.2014 के पृष्ठ क्रमांक 2895 पर प्रकाशन किया गया है । उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी, भू- अर्जन शाखा नरसिंहपुर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्ति का प्रयोग करने के लिए निर्देशित किया जाता हैं ।
सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथा उपबंधित एवं विनिर्दिश्टं कार्यपालन यंत्री रानी अवंती बाई लोधी सागर नहर संभाग नरसिंहपुर और उसके कर्मचारिवृंद को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने, अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिये अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिये प्राधिकृत करती है ।
अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिकारी के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार भाग 1 ]
7301
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2023
नहीं होने देगा अर्थात कय / विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अधिनियम की धारा 15 (1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (दिनों के भीतर किसी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कक्ष क. 84 भू अर्जन शाखा , नरसिंहपुर) में आक्षेप यदि कोई हो फाईल किए जा सकेंगे ।
भूमि से संबंधित रेखांकन भू अर्जन कार्यालय जिला नरसिंहपुर में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, ऋजु बाफना, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला राजगढ़ (ब्यावरा ) ,
मध्यप्रदेश
राजगढ़ , दिनांक 24 अगस्त 2023
-: अनुसूची 1 :-
अनुपूरक प्रकरण कमांक ०४/ अ-82/ 2023-24 चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इसके संलग्न सूची में भूमि दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है ।
अनुपूरक प्रकरण कमांक 08/अ-82 / 2023-24 चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची कमांक 2 में पार्वती परियोजना तहसील नरसिंहगढ जिला राजगढ के ग्राम गेहूखेड़ी कलां के डूब क्षेत्र के लिए वर्णित छूटी हुई शेष भूमि जिसका नामवार सर्वे कमवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची 2 की भूमि की अनुसूची 1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है । चूंकि पार्वती परियोजना का निर्माण प्रगतिरत है इस कारण धारा-19(3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारित रिर्पोट का सार प्रकाशित नही किया जा रहा है ।
-: अनुसूची 2:-
पार्वती परियोजना के डूब क्षेत्र में प्रभावित ग्राम गेंहूखेड़ी कलां की छूटी हुई शेष भूमि के अर्जन का विवरण
तहसील-नरसिंहगढ़
(1 ) भूमि:-
स.क.
नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम
1
2
1
कालूराम पिता बक्सू जाति चमार पता नि.ग्राम भूमि स्वामी अहस्तांतरणीय
योग -
2
इस्मालखॉ पिता कालूखॉ जाति मेवाती पता नि. ग्राम भूमि स्वागी
योग -
3
इब्राहिमखा पिता इस्माइलखॉ जाति मेवाती पता नि ग्राम भूमि स्वामी
योग -
4
जिला-राजगढ
सर्वे नंबर
कुल रकबा (हे.में)
अर्जित भूमि (हे.में)
3
4
5
0.400
176/1/ 6 /
0.400
1
0.400
0.400
/
176/3
1.265
0.232
1
1.265
0.232
201/176/1
0.569
0.569
1
0.569
0.569 7302
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2023
[ भाग 1
4
0.420
201/176/2
0.420 हबीबखॉ पिता ईसब खॉ जाति मेवाती पता नि. ग्राम भमि स्वामी
203/176/2
0.101
0.101
योग -
2
0.521
0.521
201/176/3
0.402
0.402. 5
दलशेरखॉ पिता इरावखॉ जाति मेवाती पत। नि. ग्राम भूमि स्वामी
0.101
203/176/1
0.101
204/176/2
0.093
0.093
योग -
3
0.596
0.596
204/176/1
1.109
1.109 साबूद्यीन खॉ पिता इस्माइलखॉ हि. 1/5 , इब्राहिम खॉ पिता इस्माइलखॉ हि. 1/5, अमीनाबी पुत्री इस्माइलखॉ हि. 1/5, जरीनाबी पुत्री इस्माइलखॉ 6 हि. 1/5, हलीमनबी बेवा इस्माइलखॉ हि. 1/5 जाति मेवाती पता नि. ग्राम भूमि स्वामी
योग -
1
1.109
1.109
महायोग:-
9
4.460
3.427
भूमि के नक्शे (प्लान ) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी बहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है ।
-: अनुसूची - 1:-
अनुपूरक प्रकरण क्रमांक ०१/ अ-82 /2023-24 चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है , कि इसके संलग्न सूची में भूमि दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है ।
अनुपूरक प्रकरण कमांक 09/अ-82/2023-24 चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 2 में पार्वती परियोजना तहसील नरसिंहगढ जिला राजगढ के ग्राम भेरुपुरा के डूब क्षेत्र के लिए वर्णित छूटी हुई शेष भूमि जिसका नामवार सर्वे कमवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची 2 की भूमि की अनुसूची 1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है । चूंकि पार्वती परियोजना का निर्माण प्रगतिरत है इस कारण धारा -19 (3 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारित रिर्पोट का सार प्रकाशित नही किया जा रहा है ।
-: अनुसूची - 2:-
पार्वती परियोजना के डूब क्षेत्र में प्रभावित ग्राम भेरुपुरा की छूटी हुई शेष भूमि के अर्जन का विवरण
तहसील-नरसिंहगढ़
जिला-राजगढ़
(1) भूमि:-
स.क.
सर्वे नंबर
नाम कृषक, पिता का नाम , जाति ग्राम
कुल रकबा (हे. में)
अर्जित भूमि (हे.में)
1
2
3
4
5
1
0.189
25/1
0.189 गेन्दकुंवरबाई रामकुंवर बाई शांताकुंवरबाई पुत्री तेजसिंह, लखतसिंह भंवरलाल रघुवीरसिंह सुमेरसिंह हेमसिंह पिता तेजसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भू- स्वामी
योग -
1
0.189
0.189 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2023
7303
2
25/2
बनेसिंह पिता बल्देवसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भू...स्वामी
0.190
0.190
योग
1
0.190
0.190
महायोग
0.379
0.379
भूमि के नक्शे ( प्लान ) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू- अर्जन अधिकारी तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है ।
-: अनुसूची - 1:-
अनुपूरक प्रकरण क्रमांक 10 /अ-82 / 2023-24 चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है , कि इसके संलग्न सूची में भूमि दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है ।
अनुपूरक प्रकरण क्रमांक 10 / अ-82 / 2023-24 चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है , कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 2 में पार्वती परियोजना तहसील नरसिंहगढ जिला राजगढ के ग्राम प्रतापपुरा के डूब क्षेत्र के लिए वर्णित छूटी हुई शेष भूमि जिसका नामवार सर्वे कमवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची 2 की भूमि की अनुसूची 1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है । चूंकि पार्वती परियोजना का निर्माण प्रगतिरत है इस कारण धारा -19 (3 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारित रिर्पोट का सार प्रकाशित नही किया जा रहा है ।
-: अनुसूची - 2:-
पार्वती परियोजना के डूब क्षेत्र में प्रभावित ग्राम प्रतापपुरा की छूटी हुई शेष भूमि के अर्जन का विवरण
तहसील-नरसिंहगढ़
जिला-राजगढ़
(1) भूमि:-
स.क.
सर्वे नंबर
नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम
कुल रकबा (हे. में)
अर्जित भूमि (हे.में )
1
2
3
4
5
1
13/1
0.732
0.732 चेनसिंह पिता माधोसिह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भू-स्वामी
योग
1
0.732
0.732
2
13/2
0.355
0.355 लाखनसिंह पिता माधोसिह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भू-स्वामी
योग -
1
0.355
0.355
महायोग
1.087
1.087
भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू- अर्जन अधिकारी तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है ।
7304
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2023
[ भाग 1
-:अनुसूची - 1:-
अनुपूरक प्रकरण क्रमांक 11 / अ-82 /2023-24 चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इसके संलग्न सूची मे भूमि दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है ।
अनुपूरक प्रकरण कमांक 11 / अ-82 /2023-24 चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची कमांक 2 में पार्वती परियोजना तहसील नरसिंहगढ जिला राजगढ के ग्राम बरोड़ी के डूब क्षेत्र के लिए वर्णित छूटी हुई शेष भूमि जिसका नामवार सर्वे कमवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची 2 की भूमि की अनुसूची 1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है । चूंकि पार्वती परियोजना का निर्माण प्रगतिरत है इस कारण धारा -19 (3 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारित रिर्पोट का सार प्रकाशित नही किया जा रहा है ।
-: अनुसूची - 2:-
पार्वती परियोजना के डूब क्षेत्र में प्रभावित ग्राम बरोड़ी की छूटी हुई शेष भूमि के अर्जन का विवरण तहसील- नरसिंहगढ
जिला-राजगढ़
(1) भूमि:-
स.क.
सर्वे नंबर
नाम कृषक , पिता का नाम, जाति ग्राम
कुल रकबा (हे.में)
अर्जित भूमि (हे.में)
1
2
3
4
5
1
0.506
11/1/7
0.253 जशोदाबाई बेवा घनश्याम , सरजनसिंह जितेन्द्र विनोद पिता घनश्याम, अरुण अवधनारायण ना बा पिता घनश्याम संरक्षक जितेन्द्र , अयोध्याबाई पपीताबाई राधाबाई पिता घनश्याम , जशोदाबाई पति घनश्याम जाति चमार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
योग
1
0.506
0.253
2
1.494
विक्रमसिंह पिता हजारी जाति चमार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
71/1/1
1.350
योग -
1
1.494 1.350
3
0.047
121/2/3
0.015 केशरसिंह पिता रामचन्दर जाति धाकड़ पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
योग -
1
0.047
0.015
4
पवन पिता नवलसिंह जाति धाकड़ पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
121/2/4 0.047
0.022
योग -
1
0.022
0.047
5
सिद्धिबाई पिता हरचंद जाति धाकड़ पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
0.100
123/1/1 0.379
योग -
1
0.379
0.100
महायोग
5
2.473
1.740
भूमि के नक्शे ( प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू- अर्जन अधिकारी तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है ।
भाग 1 ]
7305 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2023
-: अनुसूची 1 :-
अनुपूरक प्रकरण कमांक 12/ अ-82/ 2023-24 चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है , कि इसके संलग्न सूची मे भूमि दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है ।
अनुपूरक प्रकरण कमांक 12/ अ-82 / 2023-24 चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है , कि नीचे दी गई अनुसूची कमांक 2 में पार्वती परियोजना तहसील नरसिंहगढ जिला राजगढ के ग्राम गडूपुरा के डूब क्षेत्र के लिए वर्णित छूटी हुई शेष भूमि जिसका नामवार सर्वे कमवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची 2 की भूमि की अनुसूची 1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है । चूंकि पार्वती परियोजना का निर्माण प्रगतिरत है इस कारण धारा-19 (3 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारित रिर्पोट का सार प्रकाशित नही किया जा रहा है ।
-: अनुसूची - 2:-
पार्वती परियोजना के डूब क्षेत्र में प्रभावित ग्राम गडूपुरा की छूटी हुई शेष भूमि के अर्जन का विवरण
तहसील-नरसिंहगढ़
जिला-राजगढ़
(1 ) भूमि:-
स.क.
सर्वे नंबर
नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम
कुल रकबा (हे.में)
अर्जित भूमि (हे.में)
1
2
3
4
5
1
4/3
0.580
0.700
आरिफखां पिता सलीमखां जाति मेवाती पता नि. ग्राम भूमि स्वामी
योग -
1
0.700
0.580
2
0.111
0.111
4/10/1
कमलीबाई, अमृतादेवी पिता बुधराम जाति चमार हि 1/2, जसरथ अवधनारायण पिता बटटूलाल सम्पतबाई फूलवती पति बटटूलाल राज पायल गनीषा किरण चारो ना.बा. पिता देवीलाल सरपरस्त भाता सुनिताबाई बेवा देवीलाल हि. 1/2 पता नि. ग्राम भूमि स्वामी
योग
1
0.111
0.111
3
0.098
0.098
17/3/2/1
राजमल पिता बापूलाल जाति मीणा पता नि. ग्राम भूमि स्वामी
योग -
1
0.098
0.098
4
37
0.253
0.110 हेमसिंह पिता खुमानसिंह जाति मीणा पता नि. ग्राम भूमि स्वामी
योग -
1
0.253
0.110 7306
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2023
5
बसन्तीबाई पति रामप्रसाद जाति गाडरी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी
योग
G
गसीरखां पिता सुबानखां जाति मेवाती पता नि. ग्राम भूमि स्वामी
योग -
7
विक्रमसिंह पिता रामसिंह जाति मीणा पता नि. ग्राम भूगि स्वामी
योग
8
दीपसिंह पिता रामसिंह जाति मीणा पता नि. ग्राम भूमि स्वामी
योग
り
लखनसिंह पिता रामसिंह जाति मीणा पता नि. ग्राम भूमि स्वामी
योग -
10
हबीबखां पिता नसीरखां जाति मेवाती पता नि. ग्राम भूमि स्वामी
योग -
11
जगीलखां पिता निस्पत खां जाति मेवाती पता नि. ग्राम भूमि स्वामी
योग
12
कामिलखां पिता निस्पत खां जाति मेवाती पता नि. ग्राम भूमि स्वामी
योग -
13
कासीमखां पिता निस्पत खां जाति मेवाती पता नि. ग्राम भूमि स्वामी
योग
14
भों. हासीमखां पिता निस्पत खां जाति मेवाती पता नि. ग्राम भूमि स्वामी
योग -
15
निरपत खां पिता उमरखां जाति मेवाती पता नि. प्राग भांग रखागी
योग -
16
रईसखां पिता हलीमखां जाति मेवाती पता नि. ग्राम भूगि स्वामी
योग -
[ भाग 1
0.759
80/2
0.060
1
0.759
0.060
0.346
96/2/1
0.346
1
0.346
0.346
0.362
0.165
1
0.362
0.165
0.362
115/1/1/2
0.083
1
0.083
0.362
0.362
0.100 115/1/1/3
1
0.100
0.362
0.045
0.265
141/2/2
1
0.045
0.265
0.206
0.413
1
0.413
0.206
0.206
0.413
181/2/1
1
0.413
0.206
0.206
0.413
181/3/1
1
0.413
0.206
0.413
181/4/1
0.146
1
0.413
0.146
186
0.253
0.223
187/1
0.759
0.759
2
1.012
0.982
0.071
0.071 189/1/1/1
1
0.071
0.071 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2023
17
7307
0.072
0.072 189/1/2/1
असउददीखां पिता हलीमखां जाति मेवाती पता नि. ग्राम भूमि स्वामी
योग -
18
1
0.072
0.072
0.072
189/1/3/1
0.072 रमजानीखां पिता हलीमखां जाति मेवाती पता नि. ग्राम भूमि स्वामी
योग -
19
1
0.072
0.072
0.072
0.072 189/1/4/1
अकीलाबी बेवा नन्नेखां फारुखखां असलमखां अकबरखां सलमाबी कल्लोबी पिता नन्नेखां जाति मेवाती पता नि. ग्राम भूमि स्वामी
योग -
20
1
0.072
0.072
0.071
.189/1/5/1
0.071 अजीजखां पिता हलीमखां जाति मेवाती पता नि. ग्राम भूमि स्वामी
योग -
21
1
0.071
0.071
189/2/1
0.082
0.082 शहाबुददीनखां पिता गुलाबखां जाति मेवाती पता नि. ग्राम भूमि स्वामी
योग -
22
1
0.082
0.082
0.082
0.082 189/3/1
सत्तारखां पिता गुलाबखां जाति मेवाती पता नि. ग्राम भूमि स्वामी
योग
23
1
0.082
0.082
0.081
189/4/1
0.081 नबीखां पिता गुलाबखां जाति मेवाती पता नि. ग्राम भूमि स्वामी
योग -
24
1
0.081
0.081
0.081
0.081 189/5/1
शमसुदीन फकरुदीन काशीम अजीज पिता बाबूखां सेतुनाबी बेवा बाबूखां खेरुनबी रुकसर पुत्री बाबूखां जाति मेवाती पता नि. ग्राम बरोड़ी भूमि स्वामी
योग -
25
1
0.081
0.081
0.082
0.082
189/6/1
छोटेखां पिता गुलाबखां जाति मेवाती पता नि. ग्राम भूमि स्वामी
योग -
26
1
0.082
0.082
198/2/1
0.068
0.068 सलीमखां पिता कल्लूखां हि. 1/6, मुसाफखां पिता कल्लूखां हि. 1/6, जहीरखां पिता कल्लूखां हि. 1/6 , मुन्नुखां पिता कल्लूखां हि. 1/6, मुन्नीबी पुत्री कल्लूखां हि. 1/6, फरीदखा पिता शरीफखां हि. 1/30 , मुबीनखां पिता शरीफखां हि. 1/30 खुर्शीदखां पिता शरीफ खां 1/30 , फरीदाबी पुत्री शरीफखां हि.. 1/30, नफीसाबी बेवा शरीफखां जाति मेवाती पता नि ग्राम भूमि स्वामी
योग - 1
0.068
0.068 7308
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2023
27
[ भाग 1
0.759
0.216 190/3
गहबूबखां दोलतखा लियाकतखा पिता काल्लूखा गहरुमबी बेवा इज्जतखा जाति मेवाती पता नि. ग्राम भूमि स्वामी
योग
महायोग 1
0.216
0.759
28
7.875
4.494
भूमि के नक्शे (प्लान ) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है ।
-: अनुसूची 1 :-
अनुपूरक प्रकरण कमांक १५ / अ-82 / 2023-24 चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इसके संलग्न सूची मे भूमि दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है ।
अनुपूरक प्रकरण कमांक १५/अ-82 /2023-24 चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 2 में पार्वती परियोजना तहसील नरसिंहगढ जिला राजगढ के ग्राम सूण्ड़ी के डूब क्षेत्र के लिए वर्णित छूटी हुई शेष भूमि/ मकान / शोचालय जिसका नामवार सर्वे कमवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची 2 की भूमि की अनुसूची 1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है । चूंकि पार्वती परियोजना का निर्माण प्रगतिरत है इस कारण धारा -19 (3 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारित रिर्पोट का सार प्रकाशित नही किया जा रहा है ।
-: अनुसूची 2:-
पार्वती परियोजना के डूब क्षेत्र में प्रभावित ग्राम सूण्ड़ी की छूटी हुई शेष भूमि के अर्जन का विवरण
तहसील-नरसिंहगढ़
(1 ) भूमि :-
स.क. नाम कृषक, पिता का नाम , जाति ग्राम
जिला-राजगढ़
सर्वे नंबर
2
1
1
रिमार्क
कुल रकबा (हे.मे)
अर्जित भूमि (हे.मे)
3
4
6
5
0.885
0.200
84/1/2
जगदीश पिता परमा जाति बलाई पता निवासी ग्राम भू- स्वामी
महायोग
1
0.885
0.200 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2023
7309
डूब प्रभावित निजी शोचालयो की सूची
सर्वे रकबा
स.क. नाम लम्बाई चौडाई रिमार्क
नम्बर (व.मी.)
1 2 3 4
5 5 6
1 गोकुल पिता अमरजी 55 2.10 1.60 3.36
2 गोपालसिंह पिता बंशीलाल 58/2 1.80 2.00 3.60
3 चन्दरसिंह पिता अमराजी 55 1.80 1.70 3.06
4 विष्णुपुरी पिता नारायणपुरी 62 1.00 3.00 3.00
5 अमृतगिर पिता उम्मेदगिर 62 1.50 1.50 2.25
6 चन्दनपुरी पिता केशरपुरी 62 2.00 1.30 2.60
7 लखनपुरी पिता प्रसादपुरी 62 1.50 1.50 2.25
४ दिनेशपुरी पिता धन्नापुरी 87/2 2.10 1.20 2.52
9 बद्रीपुरी पिता प्रभूपुरी 27/1/3 1.20 1.50 1.80
27/1/3 1.20 1.50 1.80
10 राजेशपुरी पिता बद्रीपुरी
27/1/3 2.05 0.90 1.85 पानी का टेंक
11 गोविन्दपुरी पिता तुलसीपुरी, रामपुरी, 27/1/2/2 1.20 1.50
1.80
श्यामपुरी
27/1/2/1 1.20 1.50 1.80
12 रुकमणीबाई पति तुलसीपुरी
27/1/2/1 3.00' 0.90 2.70 पानी का टेंक
13 अखिलेश पिता बंशीलाल 64 1.30 1.50 1.95
14 अमरिशपुरी पिता मोहनपुरी 68/1/1 1.80 1.20 2.16
68/1/2 0.90 3.50 3.15 पानी का टेंक
15 हेमराजपुरी पिता केलाश पुरी
68/1/2 2.20 1.50 3.30
16 प्रेमपुरी पिता कानपुरी, सुरेशपुरी पिता 68/1/1 1.70 2.00 3.40
प्रेमपुरी
17 लालचन्द पिता कालूराम, जगमोहन पिता 69/2 2.40 2.40
5.76
लालचन्द
18 केलाश पिता पन्नालाल 62 1.30 1.10 1.43
19 सुरेश पिता रामप्रताप 62 2.25 1.55 3.49
20 हेमसिह, देवीलाल, घनश्याम पिता
62 2.60 1.60 4.16
बटनलाल
21 भारतपुरी पिता रतनपुरी 62 1.10 1.00 1.10
22 चंचलपुरी, सोनूपुरी , अनिल पिता रतनपुरी 62 1.90 1.80 3.42
23 ओमपुरी पिता इमरतपुरी 62 1.40 1.70 2.38
24 दीपकपुरी पिता शिवपुरी 62 1.00 1.10 1.10
1.50 2.60 3.90
25 भगवानपुरी पिता शिवपुरी 62
1.10 1.00 1.10
7310
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2023
[ भाग 1
26 रोडजी पिता अमृतगिर 62 1.90 1.50 2.85
27 प्रहलादपुरी पिता कंचनपुरी 62 1.00 1.80 1.80
28 गोकुलपुरी पिता केशरपुरी 62 1.00 1.00 1.00 पानी का टेंक
29 भगवानपुरी पिता प्रेमपुरी 70/2/2 4.00. 2.00 8.00
30 शत्रुघन पिता हरिप्रसाद 62 2.00 2.50 5.00
31 लखनपुरी पिता प्रेमपुरी 74 1.30 1.10 1.43
महायोग 96.26
डूब प्रभावित शेष परिसम्पति की सूची
स.क.
नाम
लम्बाई चौडाई
रकबा (व.मी.)
मकान का प्रकार (परिसम्पत्ति)
1
2
3
4
6
5
2.20
2.20
4.84
1 रामलाल पिता पूनाजी
पक्काचबूतरा
2.70
2.20
5.94
2 लालपुरी पिता शिवपुरी
पक्काचबूतरा
2.20
2.10
4.62
3 सियाबाई पति बादामपुरी
पक्काचबूतरा
4.00
4.00
16.00
पक्काचबूतरा
3.40
2.90
9.86
पक्काचबूतरा
4 नारायणपुरी पिता बापूपुरी
1.30
1.40
1.82
पक्काचबूतरा
1.00
1.00
1.00
पक्काचबूतरा
5
1.80
1.40
2.52
अमृत गिर पिता उम्मेद गिर
पक्काचबूतरा
6
3.00
3.00
9.00
दिनेशपुरी पिता धन्नापुरी
पक्काचबूतरा
7
3.00
2.10
6.30
विक्रमपुरी पिता चन्दनपुरी
दुकान टीनशेड़
2.00
5.40
10.80
8 नर्मदापुरी पिता शम्भूपुरी
पक्काचबूतरा
2.50
2.50
6.25
9 कल्लूपी पिता हरिपुरी
पक्काचबूतरा
10
3.00
3.00
9.00
रुकमणीबाई पति तुलसीपुरी
पक्काचबूतरा
6.30
11 शिवनारायण पिता बंशीलाल
2.50
15.75
पक्काचबूतरा
2.90
2.20
6.38
गोविन्द पिता बापूलाल
पक्का चबूतरा
7.20
13 भजनसिंह पिता मानसिंह
31.68
4.40
कच्चा मकान कबेलू
2.00.
5.30
10.60
कच्चा मकान कबेलू 14 भोलाराम पिता मानसिंह
5.30
3.50
18.55
कच्चा मकान कबेलू
15
2.10
2.30
4.83
पक्काचबूतरा
इमरतपुरी , चन्दनपुरी , भरतपुरी पिता रतनपुरी
1.80
16. बटनलाल पिता भंवरलाल
3.24
1.80
पक्काचबूतरा
2.30
2.20
5.06
पक्काचबूतरा
17 लालचन्द पिता कालूराम
16.75
0.30
5.03
ईट की दिवार
18 हेमराज पुरी पिता कैलाशपुरी
महायोग -
189.07
भूमि के नक्शे (प्लान ) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है ।
हर्ष दीक्षित , कलेक्टर.
भाग 1 ]
7311
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 25 अगस्त 2023
राजस्व विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 21 अगस्त 2023
क्रमांकः एफ.01-11/2022/ सात/ शा.7 :: मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता , 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 13 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार एतद् द्वारा इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से वर्तमान जिला छतरपुर में नवीन तहसील सटई का सृजन किया जाता है, जिसमें तहसील बिजावर के राजस्व निरीक्षक मण्डल सटई के पटवारी हल्का नम्बर 26 से 39 , राजस्व निरीक्षक मण्डल देवरा के पटवारी हल्का नम्बर 40, 41 , 58 एवं 59 तथा तहसील राजनगर के राजस्व निरीक्षक मण्डल बसारी के पटवारी हल्का नम्बर 46 से 54 एवं 56 से 59 इस प्रकार कुल 31 हल्के समाविष्ट होंगे ।
2/ सटई तहसील के गठन उपरांत बिजावर तहसील में 44 पटवारी हल्के तथा राजनगर तहसील में 75 पटवारी हल्के शेष रहेंगे ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कलिस्ता कुजूर , अवर सचिव.
भोपाल, दिनांक 21 अगस्त 2023
क्रमांकः एफ.01-11/2022/सात/ शा . 7 , भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांकः एफ.01-11 /2022/सात/ शा.7, दिनांक 21/08/2023 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कलिस्ता कुजूर , अवर सचिव.
7312
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 25 अगस्त 2023
[ भाग 1
Bhopal , the 21st August 2023
No. F - 01-11/ 2022/VII /7 ---- In exercise of the powers conferred by sub - section ( 2 ) of section 13 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code , 1959 ( No. 20 of 1959 ), the State Government, hereby , forms new Tehsil Satai in District Chhatarpur comprising of total 31 patwari halkas , i.e. , 26-39 halkas of revenue inspector circle Satai , 40 , 41, 58 and 59 halkas of revenue inspector circle Devera and 46-54, 56-59 halkas of revenue inspector circle Basari After its formation , Tehsil Bizawar would comprise of 44 patwari halkas and Tehsil Rajnagar would comprise of 75 patwari halkas .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , CALISTA KUJUR , Under Secy.
भोपाल, दिनांक 24 अगस्त 2023
क्रमांक. एफ 6-47/2022/ सात -3
नगरीय क्षेत्रों की शासकीय भूमि में के धारकों के धारणाधिकार के संबंध में जारी परिपत्र क्रमांक एफ 6-75/2019/ शा. 3 , दिनांक 24/09/2020 की कंडिका 3.1 ( एक) (घ) के संदर्भ में एतद द्वारा राज्य सरकार जिला भोपाल की तहसील हुजूर के नगर शहर भोपाल ( ईदगाह हिल्स) की निम्न तालिका अनुसार भूमियों को , जिसमें परिशिष्ट- एक में आवेदित क्षेत्रफल को मय चर्तुसीमा दर्शाया गया है , को अधिसूचित करती है: -
क्रमांक खसरा नंबर
कुल क्षेत्रफल ( वर्गमीटर में)
01
94
87490
02
96
9030
03
19
2520
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शुचिस्मिता सक्सेना, उपसचिव.
भाग 1 ]
7313
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 25 अगस्त 2023
क्रमांक खसरा नंबर
(1)
(2)
कुल क्षेत्रफल (वर्गमीटर में) (3)
परिशिष्ट-01
चर्तुसीमा
(5)
कॉलम नंबर 03 के
क्षेत्रफल में से
(वर्गमीटर में)
(4)
01
94
87490
02
96
9030
03
19
2520 203.61
उत्तर - अशोक कस्तूरिया
दक्षिण - तिवारीजी का मकान
पूर्व झुग्गी बस्ती
पश्चिम - रोड
836.12
उत्तर मकान नं.42, आहूजा जी
दक्षिण ओपन क्षेत्र
पूर्व रास्ता
पश्चिम मकान नं 40 , लालचन्दानी एवं सिदृकी
425.31
उत्तर जी.एस. नीलानी जी का मकान
मकान नं 2 एवं 5
दक्षिण
रास्ता
पूर्व
पश्चिम- रास्ता
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, शुचिस्मिता सक्सेना, उपसचिव.
भोपाल, दिनांक 24 अगस्त 2023
क्रमांक एफ.01-03/ 2021 / सात/ शा-7 :: मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता , 1959 ( क्रमांक 20 सन् 195 ) की धारा 13 की उपधारा (2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार एतद् द्वारा इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से वर्तमान जिला बैतूल में नवीन अनुविभाग आमला का सृजन किया जाता है, जिसमें तहसील आमला के पटवारी हल्का नम्बर 01 से 70 तक कुल 70 पटवारी हल्के समाविष्ट होंगे ।
7314
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 25 अगस्त 2023
[ भाग 1
.2/ तदुपरांत अनुविभाग मुलताई में तहसील मुलताई के पटवारी हल्का नम्बर 01 से 69 एवं तहसील प्रभातपट्टन के पटवारी हल्का नम्बर 70 से 133 कुल 133 पटवारी हल्का समाविष्ट होंगे ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, कलिस्ता कुजूर , अवर सचिव.
भोपाल, दिनांक 24 अगस्त 2023
क्रमांक एफ.01-03/2021 /सात/ शा-7 , भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3 ) के अनसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ.01-03/सात/ शा-7, दिनांक 24/08/2023 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, कलिस्ता कुजूर , अवर सचिव.
Bhopal , the 24th August 2023
No. F - 01-03 /2021/VII / Sec - 7 :: In exercise of the powers conferred by sub - section ( 2) of section 13 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code , 1959 ( No. 20 of 1959 ) , the State Government, hereby, forms new sub-division Aamla in district Betul comprising of total 70 patwari halkas , i.e. , 1 to 70 halkas of tehsil Aamla . After its formation , Sub-division Multai will comprise of 133 patwari halkas, i.e . , 01 to 69 halka , total 69 Patwari halkas of tehsil Multai and 70 to 133 halka , total 64 halkas of tehsil Prabhatpatnam.
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , CALISTA KUJUR , Under Secy.
भोपाल, दिनांक 24 अगस्त 2023
क्रमांक F.Rev/6/0023/ 2023/Sec - 7-7:: मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता, 1959 ( क्रमांक 20 सन् 1959 ) की धारा 13 की उपधारा (3) में अंतर्विष्ट उपबंध के अनुसरण में , एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि उक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार जिला उमरिया की तहसील मानपुर की सीमाओं को परिवर्तित करने, नवीन तहसील अमरपुर निर्मित करने तथा नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार उनकी सीमाओं को परिभाषित करने का प्रस्ताव करती है ।
भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2023
7315
"मध्यप्रदेश राजपत्र " में इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिवस के अवसान के पश्चात् प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा तथा उसके संबंध में कोई भी आपत्तियां या सुझाव लिखित में उक्त कालावधि का अवसान होने के पूर्व सचिव , राजस्व विभाग को अग्रेषित किए जा सकेंगे: -
परिवर्तनों के
प्रस्तावित परिवर्तन के पश्चात तहसील की सीमाए विद्यमान तहसील का नाम तथा उसका मुख्यालय
प्रस्तावित परिवर्तनों के पश्चात तहसील में समाविष्ट किये गये क्षेत्रों के विवरण
क्र.
प्रस्तावित परिवर्तनों में प्रस्तावित सम्मिलित किये जाने वाले या उससे अपवर्तित किये जाने वाले क्षेत्रों के विवरण दें
पश्चात
तहसील
एवं
उसका
मुख्यालय का
नाम
6
1
2
4
5
3
1
तहसील मानपुर (मुख्यालय मानपुर )
तहसील मानपुर (मुख्यालय मानपुर)
पूर्व में तहसील जयसिंहनगर एवं गोहपारू ( जि. शहडोल ) एवं तहसील पाली पश्चिम में तहसील बरही ( जि. कटनी ) एवं तहसील चंदिया दक्षिण में तहसील बांधवगढ़ उत्तर में प्रस्तावित तहसील अमरपुर
वर्तमान तहसील मानपुर के रा.नि.म. अमरपुर के 10 प.ह. , रा.नि.म. इंदवार के समस्त 12 प.ह. , रा.नि.म. चिल्हारी के समस्त 12 प.ह. , रा.नि.म. ताला के 3 प.ह. (सुखदास , बकेली एवं उमरिया ) , इस प्रकार कुल 37 पटवारी हल्के अपवर्जित होंगे।
वर्तमान तहसील मानपुर के रा.नि.म. ताला के शेष 6 प.ह. , रा.नि.म. बल्हौड़ के 8 प.ह. , रा.नि.म. मानपुर के 8 प.ह. , रा.नि.म. बिजौरी के 8 प.ह. , रा.नि.म. बरबसपुर के 8 प.ह. एवं रा.नि.म. रायपुर के 8 प.ह. इस प्रकार कुल 46 पटवारी हल्के समाविष्ट होंगे ।
2
तहसील अमरपुर (मुख्यालय अमरपुर)
पूर्व में तहसील ब्यौहारी जिला शहडोल पश्चिम में तहसील विजयराघोगढ़ जिला कटनी दक्षिण में तहसील मानपुर एवं उमरिया उत्तर में तहसील मैहर, जिला सतना
वर्तमान तहसील मानपुर के रा.नि.म. अमरपुर के 10 प.ह. , रा.नि.म. इंदवार के समस्त 12 प.ह. , रा.नि.म. चिल्हारी के समस्त 12 प.ह. , रा.नि.म. ताला के 3 प.ह. (सुखदास, बकेली एवं उमरिया ) , इस प्रकार कुल 37 पटवारी हल्के समाविष्ट होंगे।
3/ प्रस्तावित परिवर्तन यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से किया जा रहा है कि क्षेत्र का प्रशासन समुचित एवं प्रभावी रूप से किया जा सके ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कलिस्ता कुजूर, अवर सचिव.
7316
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2023
भोपाल, दिनांक 24 अगस्त 2023
क्रमांक F.No.Rev./6/0025/2023/Sec-7-7:: मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता 1959 ( क्रमांक 20 सन 1959 ) की धारा 13 की
उपधारा (3 ) के परन्तुक में अन्तर्विष्ट उपबन्ध के अनुसरण में, एतद् द्वारा , यह सूचना दी जाती है कि उक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, वर्तमान जिला धार की तहसील- सरदारपुर की सीमाओं को परिविर्तत करने, नवीन तहसील अमझेरा को सर्जित करने तथा नीचे दी गई अनुसूची में विर्निदिष्ट किये अनुसार उसकी सीमाओं को परिभाषित करने का प्रस्ताव करती है ।
मध्यप्रदेश राजपत्र में इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिवस का अवसान होने के पश्चात प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा तथा उसके संबंध में कोई आपत्तियां या सुझाव लिखित में, उक्त कालावधि अवसान होने के पूर्व सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग को अग्रेषित किये जा सकेंगे: -
अनुसूची
क्रमां अनु क
संभाग/जिले/उपखंड/तहसील प्रस्तावित परिवर्तनों के पश्चात में समाविष्टकिये गये क्षेत्रों का विवरण
के पश्चात प्रस्तावित परिवर्तनों संभाग/जिले/उपखंड /तहसील की सीमाएं प्रस्तावित परिवर्तन (विद्यमान संभाग/जिले/उपखंड/त हसील में सम्मिलित किये जाने वाले या उससे अपरिवर्जित किये जाने वाले क्षेत्रों का विवरण
संभाग/जि विद्यमान ले/ उपखंड/त हसीलका नाम तथा उसका मुख्यालय
प्रस्तावित परिवर्तनों के पश्चात संभाग/जिले /उपखंड/त हसील का नाम तथा उसके मुख्यालय कानाम
2
1
3
4
5
6
1 तहसील- सरदारपुर (मु ख्यालय सरदारपुर)
तहसील सरदारपुर सरदारपुर) (मुख्यालय
तहसील सरदारपुर के सम्पूर्ण रा.नि. म. सरदारपुर के समस्त 41 पटवारी हल्के तथा रा.नि.म. बरमण्डल के समस्त 22 पटवारी हल्के इस प्रकार कुल 63 पटवारी हल्के समाविष्ट होंगे ।
उत्तर - तहसील बदनावर, पूर्व- नवीन प्रस्तावित तहसील अमझेरा, दक्षिण - तहसील कुक्षी एवं मनावर , पश्चिम- जिला झाबुआ
तहसील सरदारपुर के रा.नि. म. दसई के समस्त 20 पटवारी हल्के तथा रा.नि.म. अमझेराके समस्त 14 पटवारी हल्के इस प्रकार कुल 34 पटवारी अपवर्जित होंगे
2
तहसील अमझेरा (मुख्यालय अमझेरा)
उत्तर - तहसील बदनावर, पूर्व- तहसील धार, दक्षिण- तहसील गंधवानी एवं मनावर , पश्चिम- तहसील सरदारपुर
तहसील सरदारपुर के रा.नि. म. दसई के समस्त20 पटवारी हल्के तथा रा.नि.म. अमझेरा के होंगे समस्त 14 पटवारी हल्के इस प्रकार कुल 34 पटवारी समाविष्ट भाग 1 ]
7317
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 25 अगस्त 2023
3/ प्रस्तावित परिवर्तन यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से किया जा रहा है कि क्षेत्र का प्रशासन समुचित एवं प्रभावी रूप से किया जा सके ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कलिस्ता कुजूर, अवर सचिव.
भोपाल, दिनांक 24 अगस्त 2023
क्रमांक REV/ 6/ 0026/ 2023/ 7-7:: मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959 ) की धारा 13 की उपधारा
(3 ) में अंतर्विष्ट उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि उक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार जिला सीहोर की तहसील भैरूंदा की सीमाओं को परिवर्तित करने, नवीन तहसील गोपालपुर का सृजन करने तथा नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार उनकी सीमाओं को परिभाषित करने का प्रस्ताव करती है ।
" मध्यप्रदेश राजपत्र" में इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिवस के अवसान के पश्चात् प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा तथा उसके संबंध में कोई भी आपत्तियां या सुझाव लिखित में उक्त कालावधि का अवसान होने के पूर्व सचिव, राजस्व विभाग को अग्रेषित किए जा सकेंगे:-
प्रस्तावित परिवर्तन के पश्चात तहसील की सीमाए अनु क्रमां क
विद्यमान तहसीलका नाम तथा उसका मुख्यालय
प्रस्तावित परिवर्तनों के पश्चाततहसील में समाविष्ट किये गये क्षेत्रोंके विवरण
प्रस्तावित परिवर्तनों में सम्मिलित किये जाने वाले या उससे अपवर्जित किये जाने वाले क्षेत्रों के विवरण दें
प्रस्तावित परिवर्तनों के पश्चात तहसीलएवं उसका मुख्यालय का नाम
1
2
3
4
5
6
01
तहसील भैरूंदा (मुख्यालय भैरूंदा)
तहसील भैरूंदा ( मुख्यालय भैरूंदा)
वर्तमान में तहसील भैरूंदा के हल्का नम्बर 01 से 10 , 15, 16 से 26एवं 33 कुल 23 हल्के अपविर्जत होंगे ।
तहसील भैरूंदा में हल्का नम्बर 11 से 14, 27 से 32 एवं 34 से 73 तक कुल 50 हल्के समाविष्ट रहेंगे
पूर्व में तहसील रेहटी पश्चिम में प्रस्तावित तहसील गोपालपुर उत्तर में- तहसील इछावर दक्षिण में तहसील टिमरनी जिला हरदा एवं तहसील सिवनी मालवा जिला नर्मदापुरम
02
तहसील गोपालपुर (मुख्यालय गोपालपुर)
वर्तमान में तहसील भैरूंदा के हल्का नम्बर 01 से 10 , 15 , 16 से 26 एवं 33 कुल 23 हल्के समाविष्ट होंगे ।
पूर्वमें तहसील भैरूंदा पश्चिम में तहसील खातेगांव जिला देवास उत्तर में तहसील इछावर दक्षिण में तहसील टिमरनी जिला हरदा 7318
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2023
[ भाग 1
3/ प्रस्तावित परिवर्तन यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से किया जा रहा है कि क्षेत्र का प्रशासन समुचित एवं प्रभावी रूप से किया जा सके ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कलिस्ता कुजूर, अवर सचिव.
भोपाल, दिनांक 25 अगस्त 2023
क्रमांक F.Rev/ 6/0028/2023/ Sec-7-7:: मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता , 1959 ( क्रमांक 20 सन् 1959) की
धारा 13 की उपधारा ( 3 ) में अंतर्विष्ट उपबंध के अनुसरण में , एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि उक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार जिला मंदसौर की तहसील मंदसौर की सीमाओं को परिवर्तित करने, नवीन तहसील धुंधडका निर्मित करने तथा नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार उनकी सीमाओं को परिभाषित करने का प्रस्ताव करती है ।
"मध्यप्रदेश राजपत्र" में इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिवस के अवसान के पश्चात् प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा तथा उसके संबंध में कोई भी आपत्तियां या सुझाव लिखित में उक्त कालावधि का अवसान होने के पूर्व सचिव , राजस्व विभाग को अग्रेषित किए जा सकेंगे:-
प्रस्तावित परिवर्तन पश्चात तहसील की सीमाए के
प्रस्तावित परिवर्तनों के के पश्चात तहसील में समाविष्ट किये गये क्षेत्रों के विवरण
अनु क्रमां क
विद्यमान तहसील का नाम तथा उसका मुख्यालय
प्रस्तावित
परिवर्तनों
पश्चात
एवं
तहसील
उसका
मुख्यालय का
नाम
प्रस्तावित परिवर्तनों में सम्मिलित किये जाने वाले या उससे अपवर्तित किये जाने वाले क्षेत्रों के विवरण दें
6
5
4
2
3
1
1
तहसील मंदसौर (ग्रामीण) (मुख्यालय मंदसौर)
तहसील मंदसौर (ग्रामीण) (मुख्यालय मंदसौर)
वर्तमान तहसील मंदसौर (ग्रामीण ) के प.ह.न. 01 से 30 , 41, एवं 43 से 46 तक कुल 35 पटवारी हल्के समाविष्ट होंगे।
वर्तमान तहसील मंदसौर (ग्रामीण ) के प.ह.न. 31 से 40, 42, एवं 47 से 61 तक कुल 26 पटवारी हल्के अपवर्जित होंगे।
पूर्व में- तहसील सीतामऊ पश्चिम में जिला प्रतापगढ़ (राजस्थान) दक्षिण में प्रस्तावित तहसील धुंधड़का एवं तहसील दलौदा उत्तर में तहसील मल्हारगढ़
2
तहसील धुंधडका (मुख्यालय धुंधडका)
पूर्व में तहसील सीतामऊ पश्चिम में तहसील दलौदा दक्षिण में तहसील जावरा उत्तर में तहसील मंदसौर (ग्रामीण ) रतलाम
वर्तमान तहसील मंदसौर ( ग्रामीण ) के प.ह.न. 31 से 40, 42, एवं 47 से 61 तक कुल 26 पटवारी हल्के समाविष्ट होंगे ।
भाग 1 ]
7319
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2023
3 / प्रस्तावित परिवर्तन यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से किया जा रहा है कि क्षेत्र का प्रशासन समुचित एवं प्रभावी रूप से किया जा सके ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश कुमार कौल , अवर सचिव.
भोपाल, दिनांक 25 अगस्त 2023
क्रमांक F.Rev/ 6/0029/2023/Sec- 7-7:: मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता , 1959 ( क्रमांक 20 सन् 1959 ) की
धारा 13 की उपधारा (3 ) में अंतर्विष्ट उपबंध के अनुसरण में , एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि उक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार जिला छिंदवाडा की सीमाओं को परिवर्तित करने, नवीन जिला पांढुरना निर्मित करने तथा नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार उनकी सीमाओं को परिभाषित करने का प्रस्ताव करती है ।
"मध्यप्रदेश राजपत्र" में इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिवस के अवसान के पश्चात् प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा तथा उसके संबंध में कोई भी आपत्तियां या सुझाव लिखित में उक्त कालावधि का अवसान होने के पूर्व सचिव , राजस्व विभाग को अग्रेषित किए जा सकेंगे: -
अनु क्रमां क
विद्यमान जिले का नाम तथा उसका मुख्यालय
प्रस्तावित परिवर्तनों में सम्मिलित किये जाने वाले या उससे अपवर्तित किये जाने वाले क्षेत्रों के विवरण दें
प्रस्तावित परिवर्तन के पश्चात जिले की सीमाएं प्रस्तावित परिवर्तनों के किये गये क्षेत्रों के विवरण पश्चातजिले में समाविष्ट
प्रस्तावित
परिवर्तनों
पश्चात
एवं
मुख्यालय
नाम
के
जिला
उसका
का
1
2
3
4
1
5
6
पूर्व में जिला सिवनी पश्चिम में जिला बैतूल एवं जिला नर्मदापुरम दक्षिण में प्रस्तावित जिला पांढुरना तथा जिला नागपुर (महाराष्ट्र) उत्तर में जिला नरसिंहपुर
जिला छिंदवाड़ा (मुख्यालय छिंदवाड़ा) जिला छिंदवाड़ा (मुख्यालय छिंदवाड़ा)
वर्तमान जिला छिंदवाड़ा की तहसील पांढुरना के समस्त 74 पटवारी हल्के तथा, तहसील सौंसर के समस्त इस प्रकार कुल 63पटवारी हल्के, 137 पटवारी हल्के अपवर्जित होंगे ।
वर्तमान जिला छिंदवाड़ा में तहसील अमरवाड़ा के 72 प.ह. , तहसील उमरेठ के 43 प.ह. , तहसील चांद के 37 प.ह. , तहसील चौरई के 55 प.ह. तहसील छिंदवाड़ा के 58 प.ह. , तहसील छिंदवाड़ा नगर के 19 प.ह. , तहसील जुन्नारदेव के 99 प.ह. , तहसील तामिया के 53 प.ह. , तहसील परासिया के 52 प.ह. , तहसील बिछुआ के 51 प.ह. , तहसील मोहखेड़ के 79 प.ह. एवं तहसील हर्रई के 68 प.ह. , इस प्रकार कुल 686 पटवारी हल्के समाविष्ट होंगे ।
7320
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 अगस्त 2023
2
(मुख्यालय
पांढुरना)
जिला पांढुरना
पूर्व में जिला छिंदवाड़ा एवं जिला नागपुर पश्चिम में जिला बैतूल दक्षिण में जिला अमरावती तथा नागपुर ( महाराष्ट्र) उत्तर में जिला छिंदवाड़ा
वर्तमान जिला छिंदवाड़ा की तहसील पांढुरना के पटवारी समस्त 74 हल्के तथा, तहसील सौंसर के समस्त 63 पटवारी हल्के, इस प्रकार कुल 137 पटवारी हल्के समाविष्ट होंगे।
3/ प्रस्तावित परिवर्तन यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से किया जा रहा है कि क्षेत्र का प्रशासन समुचित एवं प्रभावी रूप से किया जा सके ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, कलिस्ता कुजूर , अवर सचिव.