मध्यप्रदे श शासन
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सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 271 ]
भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 1 सितम्बर 2023- भाद्र 10, शक 1945
वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 1 सितम्बर 2023
क्र. CT-8-0010-2023- Sec-1-पांच (CT) (35) - राज्य सरकार, मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19 ) की धारा 158क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर " लेखा संकलक " को ऐसे तंत्र के रूप में अधिसूचित करती है जिससे मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19 ) की धारा 158 क के अधीन सहमति पर आधारित सामान्य पोर्टल द्वारा सूचना साझी की जा सकेगी.
2. यह अधिसूचना 1 अक्टूबर, 2023 से प्रवृत्त होगी.
स्पष्टीकरण.- इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए, " लेखा संकलक " से कोई ऐसी गैर- वित्तीय बैंककारी कंपनी अभिप्रेत है जो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 ( 1934 का 2 ) की धारा 45ञक के अधीन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी पॉलीसी निदेशों के अनुसार किसी लेखा संकलक का कारबार करती है और गैर बैंककारी वित्तीय कंपनी- लेखा संकलक ( स्जिर्व बैंक ) निदेश , 2016 में यथापरिभाषितहै.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. पी. श्रीवास्तव, उपसचिव.
भोपाल, दिनांक 1 सितम्बर 2023
क्र. CT- 8-0010-2023- Sec- 1- पांच (CT).- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस आशय की अधिसूचना क्रमांक CT- 8-0010-2023- Sec-1-पांच ( CT) (35 ) , दिनांक 1 सितम्बर 2023 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. पी. श्रीवास्तव, उपसचिव.
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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 1 सितम्बर 2023
Bhopal , the 1st September 2023
No. CT- 8-0010-2023 - Sec- 1 - V ( CT) (35) . In exercise of the powers conferred by Section 158A of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Act , 2017 ( 19 of 2017) , the State Government , on the recommendations of the Council , hereby notifies " Account Aggregator " as the systems with which information may be shared by the common portal based on consent under Section 158A of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Act , 2017 (19 of 2017) .
2. This notification shall come into force with effect from the 1st day of October, 2023 .
Explanation . For the purpose of this notification , " Account Aggregator " means a non- financial banking company which undertakes the business of an Account Aggregator in accordance with the policy directions issued by the Reserve Bank of India under section 45JA of the Reserve Bank of India Act , 1934 (2 of 1934) and defined as such in the Non - Banking Financial Company-Account Aggregator (Reserve Bank) Directions , 2016 .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh, R. P. SHRIVASTAVA , Dy. Secy.
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2023.