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Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

Madhya Pradesh Gazette, No. 36, Part Part 1, 08 September 2023

Published 08 September 2023

Type
Ordinary
Gazette no.
36
Part
Part 1
Identifier
in.gazette.madhya.2023-09-08.36.Ordinary
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

मध्य प्रदेश

शासन

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सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 36 ]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 8 सितम्बर 2023- भाद्र 17, शक 1945

विषय-सूची

भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश, ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश , ( 3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6 ) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.

(2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.-( क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, ( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन,

(3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,

(ख) ( 1 ) अध्यादेश, ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम,

(3) संसद् के अधिनियम,

(ग) (1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 7 अगस्त 2023

क्र. ई- 1-143-2023-5- एक.- श्री अजय कटेसरिया, भाप्रसे (2012) , उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , महिला एवं बाल विकास विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, प्रबंध संचालक, महिला वित्त एवं विकास निगम, भोपाल का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है .

क्र. ई- 1-144-2023-5-एक. श्री शेरसिंह मीना, भाप्रसे (2017 ), अपर कलेक्टर, जिला जबलपुर तथा अपर आयुक्त, नगर पालिक निगम, जबलपुर ( अतिरिक्त प्रभार) को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, क्षेत्रीय संभागीय उप परिवहन : आयुक्त, जबलपुर का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.

क्र. ई - 1-145-2023-5- एक.- श्रीमती शीतला पटले , भाप्रसे (2014 ) , उपसचिव, मुख्यमंत्री तथा परियोजना संचालक, मध्यप्रदेश स्किल डवलपमेंट प्रोजेक्ट, भोपाल ( अतिरिक्त प्रभार ) को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, संचालक, कौशल विकास, मध्यप्रदेश का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है. भोपाल , दिनांक 9 अगस्त 2023

क्र. ई- 1-113-2023-5- एक. चेन्नई पोर्ट अॅथारिटी , चेन्नई के कार्यालयीन आदेश क्रमांक RC1-920-2022-GA, दिनांक 21 जुलाई (2) श्री संजय कुमार जैन, भाप्रसे ( 2015 ) , उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, लोक परिसम्पति प्रबंधन विभाग तथा अपर प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश , राज्य परिसम्पति प्रबंधन कम्पनी , भोपाल तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश , राज्य सड़क परिवहन निगम, भोपाल तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, इंटर स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी भोपाल ( अतिक्ति प्रभार ) को अपने वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, खेल एवं युवा कल्याण विभाग का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है . 7385

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2023 .

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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 सितम्बर 2023

2023के अनुक्रम में श्रीमती आईरिन सिंथिया जे. पी. , भाप्रसे ( 2008 ) संचालक, बजट, मध्यप्रदेश भोपाल की सेवाएं भारत सरकार, पत्तन पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय के अंतर्गत Managing Director, Kamarajar Port Limited के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पाँच वर्ष की अवधि अथवा कामाराजर पोर्ट लिमिटेड बोर्ड द्वारा निर्धारित अवधि, जो भी पहले हो , तक के लिए नियुक्ति हेतु चेन्नई पोर्ट अॅथारिटी, चेन्नई को सौंपी जाती है.

भोपाल , दिनांक 10 अगस्त 2023

क्र. ई - 1-148-2023-5- एक. श्री स्वतंत्र कुमार सिंह, भाप्रसे (2007 ) , सचिव , मध्यप्रदेश शासन, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग को अपने वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ - साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, सचिव, मध्यप्रदेश शासन, घुमन्तु एवं अर्धघुमन्तु जनजाति विभाग का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है .

भोपाल, दिनांक 11 अगस्त 2023

क्र. ई- 1-147-2023-5- एक. श्री बक्की कार्तिकेयन, भाप्रसे (2012) , उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , वित्त विभाग को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से संचालक, बजट, मध्यप्रदेश, भोपाल के पद पर पदस्थ किया जाता है .

भोपाल , दिनांक 13 अगस्त 2023

क्र. ई - 1-150-2023-5- एक. श्री अजय श्रीवास्तव, भाप्रसे (2013) अपर आयुक्त, आदिवासी विकास , मध्यप्रदेश , भोपाल तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम, भोपाल ( अतिरिक्त प्रभार ) को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से , कलेक्टर, जिला मऊगंज के पद पर पदस्थ किया जाता है .

(2 ) इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 13 अगस्त, 2023 द्वारा सुश्री सोनिया मीना, भाप्रसे ( 2013 ) , संचालक, आदिम जाति क्षेत्रीय विकास योजनाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल तथा प्रबंध संचालक, अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम, भोपाल तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश रोजगार एवं प्रशिक्षण परिषद् ( MAPCET ) ( अतिरिक्त प्रभार ) को कलेक्टर, जिला मऊगंज पदस्थ किया गया था, एतद्वारा , निरस्त किया जाता है .

क्र. ई- 1-150-2023-5- एक.- सुश्री सोनिया मीना, भाप्रसे (2013) , संचालक, आदिम जाति क्षेत्रीय विकास योजनाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल तथा प्रबंध संचालक, अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम, भोपाल तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश रोजगार एवं प्रशिक्षण परिषद्, ( MAPCET ) (अतिरिक्त प्रभार ) को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से , कलेक्टर , जिला मऊगंज के पद पर पदस्थ किया जाता है .

[ भाग 1

भोपाल, दिनांक 16 अगस्त 2023

क्र. ई- 1-317-2018-5- एक.- श्री विनोद कुमार शर्मा, भाप्रसे (म.प्र. - 2003 ) , कलेक्टर , मुरैना के पद पर दिनांक 19 अक्टूबर 2015 से 25 जून 2017 तक पदस्थ थे. तत्समय उनके द्वारा वर्ष 2014 में निश्चित समयावधि के लिये जिला निर्वाचन कार्यालय मुरैना में अस्थायी रूप से नियुक्त हुये 06 सहायक ग्रेड -3 एवं 05 भृत्यों में से, माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर के याचिका क्रमांक डब्ल्यू. पी. 7330/2014 में पारित आदेश दिनांक 5 जुलाई 2016 की मनमाने ढंग से व्याख्या की जाकर कार्यालयीन आदेश क्रमांक 7050 व 7051 , दिनांक 12 अगस्त, 2016 द्वारा 10 आवेदकों को नियुक्ति प्रदान किये जाने के कारण श्री विनोद कुमार शर्मा, भाप्रसे (2003 ) के विरूद्ध सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक डी-2-13-2018-6- एक, दिनांक 6 दिसम्बर 2018 को आरोप पत्र जारी किए गए थे . श्री विनोद कुमार शर्मा, भाप्रसे ( म.प्र. - 2003 ) , तत्कालीन कलेक्टर, जिला मुरैना द्वारा उक्त आरोप पत्र का अंतरिम उत्तर दिनांक 2 मार्च 2019 , 4 अप्रैल 2019 एवं अंतिम उत्तर 20 मई 2019 को सहपत्रों सहित प्रस्तुत किया गया.

प्रकरण में परीक्षणोपरांत श्री विनोद कुमार शर्मा, तत्कालीन कलेक्टर, जिला मुरैना के विरूद्ध अखिल भारतीय सेवाएं ( अनुशासन तथा अपील) नियम, 1969 के नियम 8 (4 ) के तहत नियमित विभागीय जाँच किए जाने का प्रशासकीय निर्णय लेते हुए आदेश दिनांक 17 अगस्त 2022 द्वारा अखिल भारतीय सेवायें ( अनुशासन तथा अपील ) नियम, 1969 के नियम 8 ( 2 ) के अंतर्गत श्री अशोक कुमार सिंह, सेवानिवृत्त भाप्रसे (म.प्र. - 2000 ) को जाँचकर्ता अधिकारी तथा नियम 8 (6 ) ( सी) के अंतर्गत अपर कलेक्टर, जिला मुरैना को प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नियुक्त किया गया. जाँचकर्ता अधिकारी द्वारा प्रकरण की जाँच कर अपना जाँच प्रतिवेदन दिनांक 6 मार्च 2023 को प्रस्तुत किया गया. जाँचकर्ता अधिकारी द्वारा अपने जाँच निष्कर्ष में लेख किया है कि साक्ष्य विवेचना के आधार पर अपचारी अधिकारी के विरूद्ध अधिरोपित एक मात्र आरोप प्रमाणित होना नहीं पाया जाता है . इस प्रकार अपचारी अधिकारी अखिल भारतीय सेवाऐं ( आचरण ) , नियम, 1969 के नियम 3 ( 1 ) नियम 3 ( 2 ) के उल्लंघन के दोषी नहीं पाये जाते हैं.

(2) उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों के आलोक में सामान्य प्रशासन विभाग कार्मिक के आदेश क्रमांक डी-2-13-2018-6- एक, दिनांक 26 मई 2023 द्वारा श्री विनोद कुमार शर्मा , भाप्रसे (2003 ) के विरूद्ध प्रचलित विभागीय जांच प्रकरण इसी प्रक्रम पर समाप्त किए जाने के आदेश जारी किए गए.

(3) आवंटन वर्ष 2003 तथा पूर्व वर्षों के अवशेष भाप्रसे अधिकारियों को अधिसमय वेतनमान में पदोन्नति के लिए उपयुक्तता निर्धारण हेतु दिनांक 7 दिसम्बर 2018 को छानबीन समिति की बैठक में श्री विनोद कुमार शर्मा के विरूद्ध उपरोक्त विभागीय जांच के कारण समिति की अनुशंसा सीलबंद लिफाफे में रखी गई थी.

भाग 1 ]

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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 सितम्बर 2023

श्री विनोद कुमार शर्मा के विरुद्ध प्रचलित विभागीय जांच समाप्ति के आदेश दिनांक 26 मई 2023 के परिप्रेक्ष में सीलबंद लिफाफा खोला गया तथा उन्हें पदोन्नति के लिए उपयुक्त पाया गया.

(4) श्री विनोद कुमार शर्मा , भाप्रसे ( 2003 ) अपनी अधिवार्षिकी आयु पूर्ण कर दिनांक 31 मई 2019 को सेवानिवृत्त हुए है.

(5 ) उपरोक्त के आलोक में श्री विनोद कुमार शर्मा , भाप्रसे (2003) को उनसे कनिष्ठ भाप्रसे अधिकारी श्रीमती अलका श्रीवास्तव , भाप्रसे को अधिसमय वेतनमान दिए जाने की तिथि को सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक ई- 1-317-2018-5- एक, दिनांक 29 दिसम्बर 2018 को अधिसमय वेतनमान दिए जाने की तिथि दिनांक 1 जनवरी 2019 से अधिसमय वेतनमान रुपये 37400-67000 ग्रेड पे 10,000/- ( पुनरीक्षित वेतनमान 1,44,200-2,18,200/- पे मेट्रिक्स-14 ) में दिनांक 1 जनवरी 2019 से काल्पनिक पदोन्नति ( Notional Promotion) प्रदान की जाती है .

(6) अधिसमय वेतनमान में पदोन्नति के फलस्वरूप श्री विनोद कुमार शर्मा, भाप्रसे ( 2003 ) का वेतन एवं अन्य स्वत्व काल्पनिक पदोन्नति ( Notional Promotion ) की तिथि अर्थात् दिनांक 1 जनवरी 2019 से लेकर उनकी सेवानिवृत्ति दिनांक 31 मई 2019 तक काल्पनिक रहेगी किन्तु श्री विनोद कुमार शर्मा को अधिसमय वेतनमान में दिनांक 1 जनवरी 2019 से काल्पनिक पदोन्नति का लाभ उनके वेतन निर्धारण एवं पेंशन प्रयोजन के लिए देय होगा.

क्र. ई - 5-764 - आयएएस- लीव- 5 - एक. श्री विवेक कुमार पोरवाल, भाप्रसे ( 2000 ) , सचिव , मुख्यमंत्री तथा सचिव , मध्यप्रदेश शासन, विमानन तथा जनसंपर्क विभाग के दिनांक 28 अगस्त से 1 सितम्बर 2023 तक, पाँच दिन के एक्स- इंडिया अर्जित अवकाश (दिनांक 26 , 27 अगस्त एवं 2, 3 सितम्बर 2023 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति सहित ) पर रहने के फलस्वरूप उनकी अवकाश अवधि में सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विमानन विभाग का प्रभार श्री एम . सेलवेन्द्रन, भाप्रसे ( 2002 ) , पंजीयन महानिरीक्षक एवं अधीक्षक, मुद्रांक, मध्यप्रदेश, भोपाल तथा आयुक्त- सह- संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास , मध्यप्रदेश भोपाल ( अतिरिक्त प्रभार ) तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग को तथा सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जनसंपर्क विभाग का प्रभार श्री शिवशेखर शुक्ला, भाप्रसे ( 1994 ) प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, संस्कृति एवं पर्यटन विभाग तथा आयुक्त- सह- संचालक, स्वराज संस्थान एवं न्यासी सचिव, भारत भवन तथा वि.क.अ. सह-आयुक्त, पर्यटन एवं प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पर्यटन विकास बोर्ड को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ सौंपा जाता है .

क्र. ई- 5-793- आयएएस- लीव- 5 - एक. डॉ. संजय गोयल, भाप्रसे (2003 ) , आयुक्त, उज्जैन संभाग , उज्जैन के दिनांक 28 अगस्त से 1 सितम्बर 2023 तक, पाँच दिन के अर्जित अवकाश ( दिनांक 26 , 27 अगस्त एवं 2 , 3 सितम्बर 2023 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति सहित ) पर रहने के फलस्वरूप उनकी अवकाश अवधिमें आयुक्त, उज्जैन संभाग , उज्जैन का प्रभार श्री राजेश बाथम, भाप्रसे, ( 2012 ) , अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग , उज्जैन को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ सौंपा जाता है .

क्र. ई - 5-770 - आयएएस- लीव-5- एक. श्री निकुंज कुमार श्रीवास्तव , भाप्रसे ( 1998 ) , प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग तथा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग एवं राहत आयुक्त एवं पुनर्वास आयुक्त ( अतिरिक्त प्रभार ) के दिनांक 24 अगस्त से 13 सितम्बर 2023 तक, इक्कीस दिन का एक्स- इंडिया अर्जित अवकाश पर रहने के फलस्वरूप उनकी अवकाश अवधि में प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन , विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग का प्रभार श्री नीरज मण्डलोई, भाप्रसे, ( 1993 ) , प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग को तथा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग का प्रभार श्री मनीष रस्तोगी , भाप्रसे ( 1994 ) प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश एवं प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , लोक सेवा प्रबंधन विभाग ( अतिरिक्त प्रभार) को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ सौंपा जाता है .

क्र. ई - 5-888 - आयएएस- लीव-5 - एक.- श्री कर्मवीर शर्मा, भाप्रसे (2010) अपर आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश, भोपाल तथा प्रबंध संचालक, ऊर्जा विकास निगम, भोपाल तथा पदेन अपर सचिव , मध्यप्रदेश शासन, ऊर्जा विभाग ( अतिरिक्त प्रभार ) तथा आयुक्त, उच्च शिक्षा , मध्यप्रदेश , भोपाल ( अतिरिक्त प्रभार ) के दिनांक 21 से 29 अगस्त 2023 तक नौ दिन के अर्जित अवकाश ( दिनांक 19 , 20 एवं 30 अगस्त 2023 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति सहित ) पर रहने के फलस्वरूप उनके अवकाश से लौटने की अवधि तक आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश , भोपाल का प्रभार श्री संदीप यादव, भाप्रसे ( 2000 ) , प्रमुख राजस्व, आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग तथा आयुक्त, भू- अभिलेख एवं बंदोवस्त, मध्यप्रदेश , ग्वालियर ( अतिरिक्त प्रभार ) को तथा प्रबंध संचालक ऊर्जा विकास निगम, भोपाल का प्रभार श्री रोहित सिंह, भाप्रसे ( 2012 ) , प्रबंध संचालक, लघु उद्योग निगम , मध्यप्रदेश तथा संचालक, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम, मध्यप्रदेश, भोपाल को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ सौंपा जाता है .

भोपाल, दिनांक 18 अगस्त 2023

क्र. ई - 1-126-2023-5- एक. श्रीमती रश्मि अरूण शमी , भाप्रसे (1994) , प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, विशेष आयुक्त ( समन्वय ), मध्यप्रदेश भवन, नई दिल्ली का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है .

(2) उपरोक्तानुसार श्रीमती रश्मि अरूण शमी , द्वारा विशेष आयुक्त ( समन्वय ) , मध्यप्रदेश भवन, नई दिल्ली का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री पंकज राग , भाप्रसे ( 1990 ) , वि.क.अ. सह- आवासीय आयुक्त, मध्यप्रदेश भवन, नई दिल्ली तथा विशेष आयुक्त ( समन्वय ) , मध्यप्रदेश भवन , नई दिल्ली ( अतिरिक्त प्रभार ) केवल विशेष आयुक्त ( समन्वय ) मध्यप्रदेश भवन, नई दिल्ली के प्रभार से मुक्त होंगे.

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[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 सितम्बर 2023

क्र. ई - 5-770- आयएएस लीव-5- एक. समसंख्यक आदेश दिनांक 16 अगस्त, 2023 द्वारा श्री निकुंज कुमार श्रीवास्तव, भाप्रसे (1998 ) , प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग तथा प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग एवं राहत आयुक्त एवं पुनर्वास आयुक्त ( अतिरिक्त प्रभार ) का दिनांक 24 अगस्त से 13 सितम्बर 2023 तक , इक्कीस दिन का एक्स- इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया है , के क्रम में उनका दिनांक 21 से 23 अगस्त 2023 तक तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2 ) उपरोक्त अवकाश अवधि में पूर्व अनुसार प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग का प्रभार श्री नीरज मण्डलोई , भाप्रसे, ( 1993 ) , प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश, शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग को तथा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग का प्रभार श्री मनीष रस्तोगी , भाप्रसे ( 1994 ) , प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश एवं प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक सेवा प्रबंधन विभाग ( अतिरिक्त प्रभार ) के पास रहेगा.

क्र. ई- 5-690- आयएएस- लीव- 5- एक. श्री अनिरूद्ध मुकर्जी, (भाप्रसे -1993 ) प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग तथा महानिदेशक, आरसीव्हीपी नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी, मध्यप्रदेश, भोपाल ( अतिरिक्त प्रभार ) तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी, भोपाल ( अतिरिक्त प्रभार) के दिनांक 21 से 25 अगस्त 2023 तक पाँच दिन के अर्जित अवकाश ( दिनांक 19, 20 एवं 26 , 27 अगस्त 2023 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति सहित ) पर रहने के फलस्वरूप , उनकी अवकाश अवधि में प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग का प्रभार श्री सुखवीर सिंह , ( भाप्रसे- 1997 ) , प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग एवं प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, परिवहन विभाग ( अतिरिक्त प्रभार ) को तथा महानिदेशक, आरसीव्हीपी नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी, भोपाल का प्रभार श्रीमती दीप्ति गौड़ मुकर्जी, ( भाप्रसे- 1993) , प्रमुख सचिव, ( कार्मिक) सामान्य प्रशासन विभाग को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ सौंपा जाता है .

क्र. ई- 1-153-2023-5- एक.- श्री सतेन्द्र सिंह , भाप्रसे ( 2009 ) , अपर आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास, मध्यप्रदेश, भोपाल को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से अपर आयुक्त, आदिवासी विकास , मध्यप्रदेश , भोपाल के पद पर पदस्थ करते हुए, प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम, भोपाल का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.

भोपाल, दिनांक 21 अगस्त 2023

क्र. ई - 1-39-2015-5- एक. आवंटन वर्ष 2011 के भाप्रसे अधिकारियों को वरिष्ठ वेतनमान देने हेतु दिनांक 24 अप्रैल , 2015 को संपन्न छानबीन समिति की बैठक में श्री हरजिंदर सिंह , भाप्रसे (2011 ) , का नाम अन्य अधिकारियों के साथ समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया.

(2) श्री हरजिंदर सिंह के विरुद्ध दिनांक 24 अप्रैल, 2015 की स्थिति में थाना हबीबगंज, भोपाल में अपराध क्रमांक 668/2012 अंतर्गत धारा 3 , 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 एवं भारतीय दण्ड विधान पंजीबद्ध होकर, विवेचना पश्चात् श्री सिंह व अन्य के विरूद्ध दिनांक 25 जून 2013 को मााननीय सी. जे. एम. न्यायालय, भोपाल में चालान प्रस्तुत होकर प्रकरण माननीय न्यायालय में विचाराधीन होने से तत्समय उनकी संनिष्ठा प्रमाणित नहीं की गई.

(3) श्री हरजिंदर सिंह, भाप्रसे ( 2011 ) को वरिष्ठ वेतनमान दिए जाने के संबंध में आवंटन वर्ष 2011 के अधिकारियों के साथ प्रथम बार दिनांक 24 अप्रैल 2015 को विचारण में लेने के तत्पश्चात् आवंटन वर्ष 2012, 2013 , 2014 , 2015 , 2016 , 2017 एवं 2018 के भाप्रसे अधिकारियों के लिए वरिष्ठ वेतनमान स्वीकृत किए जाते समय विचार किया जाता रहा किन्तु श्री हरजिंदर सिंह , भाप्रसे ( 2011 ) के विरुद्ध उक्त प्रकरण विचाराधीन होने के कारण उन्हें वरिष्ठ वेतनमान दिए जाने के संबंध में समिति की अनुशंसाएं सीलबंद लिफाफे में रखी जाती रही.

(4) माननीय न्यायालय , न्यायायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ने उपरोक्त आपराधिक प्रकरण क्रमांक 668/2012 में पारित आदेश दिनांक 10 फरवरी 2022 द्वारा श्री हरजिंदर सिंह, को दोषमुक्त किया है. उपरोक्त स्थिति में उनके विरुद्ध किसी प्रकार की कोई विभागीय जाँच/न्यायालयीन प्रकरण लंबित नहीं होने के अनुक्रम में श्री हरजिंदर सिंह , को वरिष्ठ वेतनमान दिए जाने के संबंध में समिति की अनुशंसा का बंद लिफाफा खोला गया. समिति की बैठक दिनांक 24 अप्रैल , 2015 में श्री हरजिंदर सिंह, भाप्रसे ( 2011 ) को समिति की अनुशंसा अनुसार वरिष्ठ वेतनमान में पदोन्नति किए जाने हेतु उपयुक्त पाया गया .

(5) इस विभाग के आदेश दिनांक 17 अक्टूबर 2022 से श्री हरजिंदर सिंह, भाप्रसे ( 2011 ) को उनसे कनिष्ठ को स्वीकृत वरिष्ठ वेतनमान दिनांक 1 जनवरी 2015 से काल्पनिक रूप से स्वीकृत किया गया है.

(6 ) माननीय न्यायालय , न्यायायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ने उपरोक्त आपराधिक प्रकरण क्रमांक 668/2012 में पारित आदेश दिनांक 10 फरवरी 2022 द्वारा श्री हरजिंदर सिंह, को दोषमुक्त किया है. उपरोक्त स्थिति में उनके विरूद्ध किसी प्रकार की कोई विभागीय जाँच /न्यायालयीन प्रकरण लंबित नहीं होने के अनुक्रम में श्री हरजिंदर सिंह को 9 वर्ष की सेवा पूर्ण हो जाने के फलस्वरूप इस विभाग के आदेश दिनांक 17 अक्टूबर 2022 से श्री हरजिंदर सिंह , भाप्रसे (2011 ) को उनसे कनिष्ठ को स्वीकृत कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड दिनांक 1 जनवरी 2020 से काल्पनिक रूप से स्वीकृत किया गया है .

(7) श्री हरजिंदर सिंह को उनके कनिष्ठ भाप्रसे अधिकारी को दिए गए वरिष्ठ वेतनमान एवं कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड की तिथि से वास्तविक लाभ ही प्राप्त होने की पात्रता के संबंध में इस विभाग के पत्र दिनांक 20 अप्रैल 2022 द्वारा विजिलेंस की स्थिति उल्लेखित करते हुए भारत सरकार कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग को पुष्टि किए जाने का अनुरोध किया गया.

भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 8 सितम्बर 2023

(8 ) भारत सरकार कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा अपने पत्र दिनांक 18 अप्रैल 2023 द्वारा निम्नानुसार अवगत कराया है.-

" seeking clarification regarding payment of arrears to Shri Harjinder Singh, IAS ( MP: 2011 ) promoted to the Senior Time Scale and the JAG from an ante- date after exoneration by the Court .

In this regard , it is stated that the matter has been examined in this department and accordingly , State Government is advised to take a decision as appropriate in light of the provisions contained in Para 18 of IAS Promotion Guidelines . "

(9 ) भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारियों की पदोन्नति के संबंध में भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिशा निर्देश दिनांक 28-03-2000 के पैरा 18 के 18.1 एवं 18.2 में यह निर्देशित किया गया है कि :-

18. SEALED COVER CASES . ACTION AFTER COMPLETION OF DISCIPLINARY / CRIMI- NAL PROSECUTION

18.1 If the proceedings of the Committee for promotion contain findings in a sealed cover, on conclusion of the disciplinary case/ criminal prosecution, the sealed cover or covers shall be opened . In case the officer is completely exonerated, the due date of his promotion will be determined with reference to the findings of the Screening Committee kept in sealed cover / covers and with reference to the date of promotion of his next junior on the basis of such findings . The officer shall be promoted even if it requires to revert the junior- most officiating person. He may be promoted notionally with reference to the date of promotion of his such junior. However , whether the officer concerned will be entitled to any arrears of pay for the period of notional promotion preceding the date of actual promotion and if so to what extent, will be decided by taking into consideration all the facts and circumstances of the disciplinary proceedings /criminal prosecution . Where arears of salary or part of it , are denied reasons , will be recorded for doing so . It is not possible to anticipate and enumerate exhaustively all the circumstances under which such denial of arrears of salary or part of it may be become necessary. However , there may be cases where the proceedings , whether disciplinary or criminal , are , for example delayed at the instance of the employee or the clearance in the disciplinary proceedings or acquittal in the criminal proceedings is with benefit of doubt or on account of non - availability of evidence due to the acts attributable to the employee etc. These are only some of the circumstances where such denial can be justified.

7389

18.2 If a penalty is imposed on the officer as a result of the disciplinary proceedings or if he is found guilty in the criminal prosecution against him, the findings of the sealed cover/ covers shall notbe acted upon . His case for promotion may be considered by the next Screening Committee in the normal course , having regard to the penalty imposed on him .

भारत सरकार के दिशा- निर्देश दिनांक 28-03-2000 के 11.1 में भी यह निदेर्शित किया गया है कि निम्नांकित स्थिति में भाप्रसे अधिकारी की संनिष्ठा प्रमाणित नहीं की जा सकेगी-

(a) Officers under suspension ;

(b) Officers in respect of whom a chargesheet has been issued and disciplinary proceedings are pending.

(c) Officers in respect of whom prosecution for criminal charge is pending .

( 10) भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारियों के पदोन्नति एवं वेतनमान स्वीकृत किये जाने के संबंध में अनुशासनात्मक/अपराधिक प्रकरणों में कार्यवाही के संदर्भ में सीलबंद लिफाफों की प्रक्रिया में भारत सरकार कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के पत्र दिनांक 6 नवंबर 2007 में निम्न प्रावधान है :-

" itis clarified, in terms of Supreme Court's judgement delivered in the case of Sh . K. V. Jankiraman , that in the cases wherein an officer of All India Services facing disciplinary/criminal proceedings and on the conclusion of these proceedings he is awarded a penalty or convicted, as the case may be , he cannot be promoted retrospectively. His case for promotion may be considered by the next Screening Committee in the normal course for prospective promotion , having regard to the penalty imposed onhim. Therefore there would no question for payment of arrears etc. to him .

It is further clarified that in cases wherein the officer has been completely exonerated in the disciplinary proceedings or acquitted in the criminal proceedings as the case may be , his due date of promotion will be determined with reference to the findings of the Screening Committee kept in sealed cover/covers and with reference to the date promotion ofhis next junior even if it requires to revert the junior- most officiating person . He may be promoted notionally with reference to the date of promotion of this such junior. However, whether the officer concerned will be entitled to any arears of pay for the period of notional promotion proceedings the date of actual promotion and if so to whtat extent , will be decided by taking into consideration all the facts and circumstances 7390

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 सितम्बर 2023

[ भाग 1

स्वीकृत करता है . श्री हरजिंदर सिंह , भाप्रसे ( 2011 ) को 1 जनवरी 2015 से वरिष्ठ वेतनमान रुपये 15600-39100 ग्रेड पे 6600 एवं दिनांक 1 जनवरी 2020 से कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड रुपये 78800- 2,09,200 ( पे मेट्रिक्स 12 ) के ऐरियर्स की राशि देय होगी .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, इकबाल सिंह बैंस, मुख्य सचिव.

गृह विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 11 अगस्त 2023 of the disciplinary proceedings / criminal prosecution . Where arrears of salary or part of it , are denied reasons , will be recorded for doing so. It is not possible to anticipate and enumerate exhaustively all the circumstances under which such denial of arrears of salary or part of it may be become necessary . However, there may be cases where the proceedings , whether disciplinary or ciminal , are , for example delayed atthe instance of the employee or the clearance in the disciplinary proceedings or acquittal in the criminal proceedings is with benefit of doubt or on accountt of non - availability of evidence due to the acts attributable to the employee etc. These are only some of the circumstances where such denial can be justified'

( 11 ) श्री हरजिन्दर सिंह, भाप्रसे ( 2011 ) के विरुद्ध माननीय न्यायालय न्यायायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी भोपाल द्वारा विवेचना उपरांत दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3 एवं धारा 4 के संबंध में आदेश दिनांक 10 फरवरी 2022 में यह लेख है कि अभियोजन अपना मामला अभियुक्तगण के विरुद्ध युक्तियुक्त संदेह के प्रमाणित करने में सफल नहीं रहा है एवं अभियुक्तगण को दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3 एवं धारा 4 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है.

क्र.- एफ 1 (ए ) 154-1993- ब- 2-दो. राज्य शासन, एतद्वारा , श्री डी. श्रीनिवास राव, भापुसे , अति. पुलिस महानिदेशक, प्रशासन पु. मु. , भोपाल को अवकाश यात्रा सुविधा अंतर्गत खण्डवर्ष 2022- 25 के प्रथम विस्तार वर्ष में दिनांक 7 से 9 अगस्त 2023 तक, तीन दिवस आकस्मिक अवकाश एवं 5-6 अगस्त के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ उक्त अवधि में परिवार सहित गृह नगर यात्रा अंतर्गत हैदराबाद की परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ जाने की अनुमति एवं दस दिवस अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान करता है:-

1. श्री डी. श्रीनिवास राव, स्वयं

2. श्रीमती डी. सुचरिता पत्नी

( 2 ) अवकाश से लौटने पर श्री डी. श्रीनिवास राव, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अति. पुलिस महानिदेशक, प्रशासन पु. मु. , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री डी. श्रीनिवास राव , भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री डी. श्रीनिवास राव, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते .

भोपाल, दिनांक 29 अगस्त 2023 (12) माननीय न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी भोपाल के निर्णय दिनांक 10 फरवरी 2022 द्वारा श्री हरजिंदर सिंह को दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3 एवं धारा 4 के आरोप से दोषमुक्त होने से भारत सरकार के दिशा- निर्देश दिनांक 28 मार्च 2000 के अनुसार उनके विरुद्ध विभागीय जांच , निलम्बन एवं अभियोजन की प्रस्थिति नहीं रहती है . भारत सरकार के निर्देश दिनांक 28 मार्च 2000 की कंडिका 18.1 के आलोक में यह स्पष्ट है कि प्रकरण में उन्हें पूर्ण तरह से Exonerate किया है एवं अभियोजन अपना मामला अभियुक्तगण के विरुद्ध युक्तियुक्त संदेह के प्रमाणित करने में सफल नहीं रहने के लिए श्री हरजिंदर सिंह पर कोई दायित्व माननीय न्यायालय के आदेश में उल्लेखित नहीं है . माननीय न्यायायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 10 फरवरी 2022 के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि प्रकरण में आरोपीगण द्वारा किसी प्रकार का विलम्ब कारित नहीं किया गया है , जारी न्यायिक आदेश में अपराध सिद्ध होने तथा संदेह का लाभ दिये जाने की स्थिति परिलक्षित नहीं है.

क्र. एफ 1 ( ए) 10-2003- ब-2-दो. राज्य शासन, श्री प्रमोद वर्मा, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, सागर जोन, सागर को दिनांक 1 से 8 सितम्बर 2023 तक, आठ दिवस अर्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है .

(2) श्री प्रमोद वर्मा, भापुसे , की अवकाश अवधि में उनका चालू कार्य श्री ललित शाक्यवार, भापुसे , उप पुलिस महानिरीक्षक, सतर्कता, छतरपुर रेन्ज, छतरपुर द्वारा अपने कार्य के साथ- साथ संपादित किया जायेगा.

( 13) उपरोक्त के आलोक में इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 17 अक्टूबर 2022 द्वारा श्री हरजिंदर सिंह, भाप्रसे (2011 ) को उनके कनिष्ठ की तिथि दिनांक 1 जनवरी 2015 से काल्पनिक रूप से दिये गए वरिष्ठ वेतनमान रुपये 15600-39100 ग्रेड पे 6600 एवं दिनांक 1 जनवरी 2020 से कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड रुपये 78800- 2,09,200 (पे मेट्रिक्स 12 ) जो काल्पनिक रूप से स्वीकृत किया गया है , में आंशिक संशोधन करते हुए राज्य शासन एतद्वारा श्री हरजिंदर सिंह, भाप्रसे ( 2011 ) को दिनांक 1 जनवरी 2015 से वरिष्ठ वेतनमान एवं दिनांक 1 जनवरी 2020 से कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 सितम्बर 2023

7391

(3) अवकाश से लौटने पर श्री प्रमोद वर्मा, भापुसे , को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक, सागर जोन, सागर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 4 अगस्त 2023 (4) श्री प्रमोद वर्मा, भापुसे , द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका (2 ) में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे.

(5 ) अवकाशकाल में श्री प्रमोद वर्मा , भापुसे , को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

क्र. एफ- 2-11-2010 - साठ.- राज्य शासन, एतद्वारा , मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम, लिमिटेड के मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के उपवन 72 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्री संजय दुबे , प्रमुख सचिव, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग के स्थान पर श्री कर्मवीर शर्मा, अपर सचिव , नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग को आगामी आदेश तक, मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड के संचालक मण्डल में संचालक नियुक्त करता है.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री प्रमोद वर्मा, भापुसे , उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, शर्मिला ठाकुर, अवर सचिव.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अन्नू भलावी , अवर सचिव

तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 7 अगस्त 2023 विधि और विधायी कार्य विभाग प्रथम तल, विन्ध्याचल भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 29 अगस्त 2023

क्र. एफ- 5-1-2017- बयालीस-2.- राज्य शासन , एतद्वारा , श्री नारायण सिंह कुशवाह, निवासी विदिशा को उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक के लिये " मध्यप्रदेश कुश कल्याण बोर्ड " का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है.

क्र. एफ- 5-1-2017- बयालीस- 2.- राज्य शासन, एतद्वारा, श्री रविकरण साहू पिता श्री अभिमन्यु साहू, निवासी सिविल लाईन, जबलपुर को उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, के लिये " मध्यप्रदेश तेल घानी बोर्ड " का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है .

फा. क्र. 3592- इक्कीस - ब( दो ).- राज्य शासन, माननीय उच्च न्यायालय , जबलपुर में आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ भोपाल , मध्यप्रदेश, के दाण्डिक प्रकरणों, अपील, पुनरीक्षण एवं अन्य विविध दाण्डिक प्रकरणों में आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ , भोपाल की ओर से पैरवी हेतु, दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 24 ( 8 ) के अधीन नियुक्त विशेष लोक अभियोजक श्री मधुर शुक्ला, अधिवक्ता, जबलपुर के कार्यकाल में दिनांक 9 अगस्त 2023 से एक वर्ष की अभिवृद्धि करता है . उन्हें प्रतिमाह नियत मासिक पारिश्रमिक की राशि 55000/- रुपये तथा संबंधित प्रकरण का स्टेशनरी आदि का अनुषांगिक व्यय देय होगा, पारिश्रमिक का भुगतान आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ , भोपाल, मध्यप्रदेश द्वारा किया जावेगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एम. आर. धाकड़, अपर सचिव.

सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल , दिनांक 14 अगस्त 2023 फा. क्र. 3606- इक्कीस ब( दो ) .- राज्य शासन, माननीय उच्च न्यायालय, खण्डपीठ, ग्वालियर में आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ , भोपाल , मध्यप्रदेश के रिट एवं सिविल प्रकरणों की पैरवी करने हेतु नियुक्त श्री यश शर्मा, अधिवक्ता, ग्वालियर को मासिक पारिश्रमिक राशि रुपये 55000/ - ( रुपये पचपन हजार मात्र ) प्रतिमाह एवं अनुषांगिक व्यय पर उनके कार्यकाल समाप्त होने के दिनांक 30 नवम्बर 2023 से पुनः एक वर्ष की कालावधि के लिये विशेष शासकीय अधिवक्ता नियुक्त करता है . श्री यश शर्मा के प्रत्येक माह के बिलों का भुगतान आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ , भोपाल, मध्यप्रदेश द्वारा किया जावेगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, धर्मपाल सिंह शिवाच, सचिव.

क्र. 2400-1065910-2023- छब्बीस-2.-मध्यप्रदेश निराश्रितों एवं निर्धन व्यक्तियों की सहायता अधिनियम , 1970 ( क्रमांक 12 सन् 1970) की धारा 5 - ख के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , केन्द्र/राज्य शासन की संस्थाओं द्वारा ' प्राईस सपोर्ट स्कीम ' के अंतर्गत अधिसूचित कृषि उपज का प्रदेश के कृषकों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर उपार्जन करने पर मण्डी शुल्क की छूट लागू होते ही, उसके साथ ही निराक्षित शुल्क के भुगतान पर भी छूट प्रदान की जाती है.

7392

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 सितम्बर 2023

प्राईस सपोर्ट स्कीम अंतर्गत वर्ष 2022 ( विपणन मौसम 2022-23 ) में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर उपार्जित , ग्रीष्मकालीन मूँग और ग्रीष्मकालीन उड़द पर भी निराश्रित शुल्क में छूट लागू होगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

शीलेन्द्र सिंह , उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 14 अगस्त 2023

क्र. 2400-1065910-2023 - छब्बीस- 2.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना, दिनांक 14 अगस्त, 2023 का अंग्रेजी अनुवाद, राज्यपाल के प्राधिकार के एतद्वारा , प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

शीलेन्द्र सिंह , उपसचिव.

[ भाग 1

Bhopal , the 14th August 2023

No. 2400-1065910-2023 - XXVI - 2.- In exercise of the powers conferred under Section 5 - B of Madhya Pradesh Nirashrit Avam Nirdhan Vyaktiyo ki Sahayta Adhiniyam , 1970 (No. 12 of 1970) , the State Government hereby declares that notified agriculture produce under "Price Support Scheme " by Central and State Government institutions , as soon as the market fee exemption is applicable for procuring the production from the farmers of the State at the minimum support price, along with it exemption shall also be given on payment of fee .

Under the Price Support scheme of 2022 ( marketing season 2022-2023 ) , Summer Moong and Summer Urad acquired at the minimum support price , will also be exempted from the duty .

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh ,

SHEELENDRA SINGH , Dy . Secy .

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, राज्यपाल का सचिवालय , मध्यप्रदेश , भोपाल

राजभवन, भोपाल, दिनांक 1 सितम्बर 2023

क्र. एफ - 1-3-23 - रा.स. यू.ए.1-885 .- मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम , 1973 ( क्रमांक 22 सन् 1973 ) की धारा 13 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कुलाधिपति , रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय , जबलपुर के द्वारा उक्त विश्वविद्यालय के नियमित कुलपति के पद पर नियुक्ति हेतु कम से कम तीन व्यक्तियों के नामों का पैनल अनुशंसित करने के लिए निम्नलिखित व्यक्तियों की समिति नियुक्त की गई है :-

1. प्रो. सुरेश कुमार जैन,

समिति के अध्यक्ष

कुलपति,

बरकतउल्ला विश्वविद्यालय,

भोपाल (म. प्र. ) .

2. डॉ. एच. एल. अनिजवाल,

कुलाधिपति जी द्वारा नामांकित

समिति के सदस्य

क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक,

उच्च शिक्षा,

उज्जैन संभाग , उज्जैन ( म. प्र. ).

3. प्रो. शंभू नाथ सिंह,

राज्य सरकार द्वारा नामांकित

अध्यक्ष,

विश्वविद्यालय

समिति के सदस्य

कुलपति,

तेजपुर विश्वविद्यालय , नापाम तेजपुर (आसाम ).

अनुदान आयोग

द्वारा नामांकित.

(2 ) कुलाधिपति जी के द्वारा प्रो. सुरेश कुमार जैन, कुलपति को उक्त समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है.

7393

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 8 सितम्बर 2023

भाग 1 ]

(3 ) समिति इस अधिसूचना के प्रसारित होने की तिथि से छः सप्ताह की अवधि में पैनल प्रस्तुत करेगी.

(4 ) समिति पैनल तैयार करने में कुलपति की नियुक्ति की प्रक्रिया के संबंध में इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 272-2022- रास- यू.ए. 1 , दिनांक 21 फरवरी 2022 के द्वारा जारी मार्गदर्शिका ( छायाप्रति संलग्न ) में वर्णित प्रक्रिया अनुसार कार्यवाही संपन्न करेगी.

कुलाधिपति, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर के आदेशानुसार, स्वरोचिष सोमवंशी, राज्यपाल के उपसचिव.

कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी , बल्देवगढ़, जिला टीकमगढ़, मध्यप्रदेश

टीकमगढ़ , दिनांक 23 जून 2023

क्र. 849 - रीडर- एसडीएम-2023 .- प्रमुख राजस्व आयुक्त मध्यप्रदेश , भोपाल के पत्र क्रमांक- पी. आर. सी. आई. टी.-04-0013-2021- आई. टी. सेल- पी. आर. सी. - 2717 दिनांक 28 अप्रैल 2023 के द्वारा राज्य शासन को भू- अर्जन हेतु प्रस्तुत की जाने वाली समस्त परियोजना के आवेदन पत्रों को RCMS पोर्टल पर LAMS (Land Acquisition Management System) में ऑनलाईन दर्ज किये जाने एवं निर्धारित समय सीमा अनुसार चरणबद्ध रूप से निराकरण किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है.

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, टीकमगढ़ के पत्र क्रमांक- 821- भू-अर्जन-2023 , दिनांक 26 मई 2023 के द्वारा सुजानपुरा खास , राजनगर, देवीनगर, तहसील, बल्देवगढ़ के भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही समाप्त कर नवीन दिशा निर्देशों के अनुसार किया जाना प्रतिवेदित किया गया है.

अतः ग्राम सुजानपुरा खास , राजनगर , देवीनगर, तहसील , बल्देवगढ़ के भूमि अधिग्रहण की प्रचलित कार्यवाही समाप्त की जाती है.

उक्त आदेश तत्काल प्रभावशील होगा.

सौरभ मिश्रा, अनुविभागीय अधिकारी.

राज्य शासन के आदेश

तकनीकी शिक्षा , कौशल विकास एवं रोजगार विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 28 अगस्त 2023

क्र. एफ- 5-1-2017-42-2.- राज्य शासन , एतद्वारा , श्री नरेश सिंह कुशवाह पिता श्री करण सिंह कुशवाह, निवासी लश्कर, ग्वालियर को उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक के लिए " मध्यप्रदेश कुश समाज कल्याण बोर्ड " का सदस्य नियुक्त किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

एम. आर. धाकड़ , अपर सचिव.

7394

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 सितम्बर 2023

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय , कलेक्टर, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश एवं विहित प्राधिकारी , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

खरगोन, दिनांक 18 अगस्त 2023

क्र. 328 - भू-अर्जन-2023 .-कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, खरगोन के पत्र क्रमांक 1902- कार्य- भू-अर्जन-सतसोई- 2023, खरगोन, दिनांक 30 मई 2023 से " सतसोई तालाब योजना के शीर्ष कार्य एवं डूब प्रभावित मार्ग निर्माण हेतु " अधिग्रहित अथवा उपयोग की जाने वाली निजी भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30, सन् 2013 ) के अध्याय 2 ( अ ) की धारा 4 के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान करने संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत किया है.

उक्त प्रस्ताव का अध्ययन करने के पश्चात् प्रस्तावित योजना लोकहित संबंधी होने के कारण मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग , मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के ज्ञाप क्रमांक एफ 16-15- ( 1 ) -2014 - सात था , 2 ए, दिनांक 29 सितम्बर , 2014 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, शिवराज सिंह वर्मा , कलेक्टर, जिला खरगोन एवं विहित प्राधिकारी , मध्यप्रदेश , शासन, राजस्व विभाग , विधि एवं विधायी कार्य मंत्रालय , भारत शासन के संशोधित अध्यादेश क्रमांक 9/2014 के बिन्दु 10 - ए अनुसार लोकहित को दृष्टिगत रखते हुए प्रस्तावित योजना के निम्नांकित क्षेत्र को अधिनियम के अध्याय 2 ( अ ) की धारा 4 में वर्णित सामाजिक समाघात निर्धारण एवं अन्य उपबंधों से छूट प्रदान करता हूँ :-

भूमि का वर्णन

ग्राम का नाम

तहसील

प. ह. नं. (4) (2) (3)

क्र. (1)

12

पछाया

1

भीकनगांव

नोट.-

सार्वजनिक प्रयोजन प्रस्तावित अर्जनीय

भूमि का रकबा (हे . में ) (5)

(6)

0-226

" सतसोई तालाब योजना के शीर्ष कार्य एवं डूब प्रभावित मार्ग निर्माण हेतु.

(2) उपरोक्त प्रस्तावित भूमि के क्षेत्रफल में कमी अथवा वृद्धि संभावित है.

(3) उक्त भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी , भीकनगांव के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 329 - भू- अर्जन-2023 .-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची ( 1 ) के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सम्मुख दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार अनुसूची ( 2 ) में दर्शित भूमि के ब्यौरों से संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची ( 1 ) के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ. या

प्रस्तावित " सतसोई तालाब योजना के शीर्ष कार्य एवं डूब प्रभावित मार्ग निर्माण हेतु" की प्रकृति लोकहित के अन्तर्गत सार्वजनिक प्रयोजन की होने से अधिनियम के अध्याय (2 ) ( अ ) की धारा 4 सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन एवं अन्य उपबन्धों से छूट प्रदान की गयी है जिसका प्रकाशन पृथक से किया गया है . इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट के प्रकाशन की आवश्यकता नहीं है :-

अनुसूची ( 1 )

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

अर्जित की जाने

ग्राम/नगर

वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल (हे . में )

(1)

(2)

(3)

(4)

0-226 खरगोन भीकनगांव पछाया

सार्वजनिक प्रयोजन धारा 12 के

अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5)

" सतसोई तालाब योजना कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग खरगोन.

के शीर्ष कार्य एवं डूब प्रभावित मार्ग निर्माण हेतु. " भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 सितम्बर 2023

7395

अनुसूची (2 )

" सतसोई तालाब योजना के शीर्ष कार्य एवं डूब प्रभावित मार्ग निर्माण हेतु " ग्राम - पछाया की प्रभावित निजी भूमि का विवरण :-

सर्वे नंबर 2/4/2/1 , 215 197/2

नोट.-

अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल ( हे . में ) 0-226 पूर्व में अर्जित भूमि पर स्थित कुंआ पक्कता एक

भूमिका नक्शा (प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी , ( राजस्व ) एवं भू- अर्जन अधिकारी , भीकनगाँव , जिला खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 330 - भू- अर्जन-2023.- कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , खरगोन के पत्र क्रमांक 1834- कार्य- भू- अर्जन- सतसोई- 2023, खरगोन , दिनांक 24 मई 2023 से " सतसोई तालाब योजना के शीर्ष कार्य एवं डूब प्रभावित मार्ग निर्माण हेतु " अधिग्रहित अथवा उपयोग की जाने वाली निजी भूमि के संबंध में भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30 , सन् 2013 ) के अध्याय 2 ( अ ) की धारा 4 के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान करने संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत किया है .

उक्त प्रस्ताव का अध्ययन करने के पश्चात् प्रस्तावित योजना लोकहित संबंधी होने के कारण मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के ज्ञाप क्रमांक एफ 16-15- ( 1 ) -2014- सात था, 2 ए, दिनांक 29 सितम्बर, 2014 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं , शिवराज सिंह वर्मा, कलेक्टर, जिला खरगोन एवं विहित प्राधिकारी , मध्यप्रदेश , शासन , राजस्व विभाग , विधि एवं विधायी कार्य मंत्रालय , भारत शासन के संशोधित अध्यादेश क्रमांक 9/2014 के बिन्दु 10 - ए अनुसार लोकहित को दृष्टिगत रखते हुए प्रस्तावित योजना के निम्नांकित क्षेत्र को अधिनियम के अध्याय 2 ( अ ) की धारा 4 में वर्णित सामाजिक समाघात निर्धारण एवं अन्य उपबंधों से छूट प्रदान करता हूँ : -

भूमि का वर्णन

क्र. (1)

तहसील (2)

ग्राम का नाम (3)

1

भीकनगांव बोरगांव

प. ह. नं. (4) 12

नोट.-

सार्वजनिक प्रयोजन (6) प्रस्तावित अर्जनीय भूमि का रकबा ( हे . में ) (5) 0-765

" सतसोई तालाब योजना के में शीर्ष कार्य निर्माण डूब प्रभावित मार्ग हेतु" .

(2) उपरोक्त प्रस्तावित भूमि के क्षेत्रफल में कमी अथवा वृद्धि संभावित है.

(3 ) उक्त भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी , भीकनगांव के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है .

क्र. 331 - भू- अर्जन-2023. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची ( 1 ) के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सम्मुख दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है , अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार अनुसूची ( 2 ) में दर्शित भूमि के ब्यौरों से संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन , इसके द्वारा अनुसूची ( 1 ) के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ .

7396

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 8 सितम्बर 2023

[ भाग 1

प्रस्तावित " सतसोई तालाब योजना के शीर्ष कार्य निर्माण में डूब प्रभावित मार्ग हेतु " की प्रकृति लोकहित के अन्तर्गत सार्वजनिक प्रयोजन की होने से अधिनियम के अध्याय ( 2 ) ( अ ) की धारा 4 सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन एवं अन्य उपबन्धों से छूट प्रदान की गयी है जिसका प्रकाशन पृथक से किया गया है . इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट के प्रकाशन की आवश्यकता नहीं है :-

अनुसूची ( 1 )

भूमि का वर्णन

जिला तहसील ग्राम/नगर

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल (हे. में)

(1) खरगोन

(2) भीकनगांव

(3) बोरगांव

(4) 0-765

(5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग खरगोन.

(6) " सतसोई तालाब योजना के शीर्ष कार्य निर्माण में डूब प्रभावित मार्ग हेतु.

अनुसूची ( 2 )

" सतसोई तालाब योजना के शीर्ष कार्य निर्माण में डूब प्रभावित मार्ग हेतु " ग्राम - बोरगांव की प्रभावित निजी भूमि का विवरण :-

अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल ( हे . में ) (2) 0-765

सर्वे नंबर (1) 386/1/2 , 387/1 , 388 , 389

नोट.-

भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी , ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी , भीकनगाँव , जिला खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, शिवराज सिंह वर्मा, कलेक्टर एवं विहित प्राधिकारी.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 20 जून 2023

भू-अर्जन- प्र.क.अ . 82-22-23 पत्र क्र. 404- भू-अर्जन-23 . चूँकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न सूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) के उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन के द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ. साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा : - भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 सितम्बर 2023

7397

अनुसूची

भूमि का विवरण

तहसील

जिला

ग्राम

लगभग क्षेत्रफल

(हे. में) (1)

(2) (3)

(4)

रीवा सेमरिया खम्हरिया

6.520

नेवाजी

सार्वजनिक प्रयोजन धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

मझगवां शाखा नहर निर्माण हेतु भूमि का अर्जन.

कार्यपालन यंत्री, बाणसागर पक्का बाँध संभाग क्रमांक 3 , देवलोंद, जिला शहडोल (म. प्र. ) .

2. भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय , कलेक्टर, ( भू- अर्जन शाखा ) , रीवा के कार्यालय में किसी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .

भू-अर्जन- प्र.क.अ. 82-22-23 पत्र क्र. 406- भू- अर्जन-23. चूँकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न सूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) के उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन के द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ . साथ ही अधिनियम की धारा 11 ( 4 ) के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा :-

अनुसूची

भूमि का विवरण

जिला

ग्राम

तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (1)

(2)

(3)

(4)

रीवा

3.200 सेमरिया गेरुआर

सार्वजनिक प्रयोजन धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

मझगवां शाखा नहर निर्माण हेतु भूमि का अर्जन.

कार्यपालन यंत्री, बाणसागर पक्का बाँध संभाग क्रमांक 3 , देवलोंद, जिला शहडोल ( म. प्र. ) .

2. भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय , कलेक्टर , ( भू-अर्जन शाखा ) , रीवा के कार्यालय में किसी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, प्रतिभा पाल , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव, 7398

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 सितम्बर 2023

कार्यालय , कलेक्टर , जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छतरपुर, दिनांक 31 अगस्त 2023

प्र. क्र. 0044- अ- 82-2023-24.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः " भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्र. 30 सन् 2013 ) " की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 11 एवं 12 की दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला

ग्राम

तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )

(4)

(3)

(1)

(2)

36.000

जरा

बक्सवाहा

छतरपुर

धारा 11 की उपधारा ( 1 ) एवं 12 सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

जरा लघु सिंचाई तालाब योजना (नहर रहित) .

(5) अनुविभागीय अधिकारी ( रा. ) एवं भू-अर्जन अधिकारी, बिजावर.

(2 ) भूमि का नक्शा एवं ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी ( रा. ) एवं भू-अर्जन अधिकारी , बिजावर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संदीप जी. आर. , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला सीधी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

सीधी, दिनांक 17 अगस्त 2023

क्र. 739- भू-अर्जन-2023.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 3 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 5 ) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पडने की संभावना है. अतः भूमि- अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विर्निदिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा, या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है.

यह परियोजना आम जनता के व्यापक एवं दूरगामी हितों से सम्बन्ध है तथा यह कार्य ललितपुर- सीधी सिंगरौली रेल लाईन निर्माण कार्य का भाग है, जो भारत सरकार द्वारा मूलतः वर्ष 1997-98 में स्वीकृत हुआ है. यह अर्जन की कार्यवाही रेखिक दिशा में हो रही है तथा इससे क्षेत्र में परिवारों का विस्थापन नहीं होगा. अतः उपर्युक्त कारणों से इसमें सामाजिक समाघात के निर्धारण अध्ययन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है :-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन :-

(क) जिला- सीधी

(ख ) तहसील- बहरी

(ग) ग्राम-कुबरी

(घ) पटवारी हल्का का नाम व नंबर-कुबरी (ङ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल- रकबा 0.0320 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

क्र.

(2)

अर्जन हेतु रकबा (हे. में. ) (3)

(1)

1

250/1

0.0230 0.0090

2

314/1/3

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी (4)

उपमुख्य अभियंता ( निर्माण ) पश्चिम मध्य रेलवे रीवा.

निजी भूमि का योग .. 0.0320

(5) ललितपुर- सिंगरौली रेल लाईन के निर्माण हेतु.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) उपखण्ड अधिकारी, सिंहावल के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, साकेत मालवीय , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 8 सितम्बर 2023

भाग 1 ]

7399

कार्यालय , कलेक्टर , जिला राजगढ़ (ब्यावरा ) , मध्यप्रदेश

राजगढ़ , दिनांक 16 अगस्त 2023

कमांक 7616 /भू-अर्जन / 2023 चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है , कि इसके संलग्न सूची के खाने (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पडने की संभावना है ।

प्रकरण कमांक 02/अ-82/ 2023-24 चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची कमांक 1 में मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना तहसील ब्यावरा जिला राजगढ़ हेतु ग्राम परसूलिया की प्रभावित वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे कमवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क 30 सन् 2013 ) की धारा -11 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची 2 की भूमि की अनुसूची 1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है । चूंकि मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना का निर्माण पूर्ण हो चुका है एंव इस हेतु अधिकांश भूमि का अर्जन किया जा चुका है और इस कारण धारा -11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारित रिर्पोट का सार प्रकाशित नही किया जा रहा है ।

-: अनुसूची ( 1 ) : -

मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना हेतु प्रभावित भूमि:- ग्राम परसूलिया

स.क.

विवरण

(1)

( 2)

1

परसूलिया

कुलयोग:-

अर्जन हेतु रकबा (हे.में)

(3)

0.756

0.756

-: अनुसूची ( 2 ): - मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना हेतु प्रभावित भूमि:- ग्राम परसूलिया

स.क.

प्रभावित कृषक का नाम

1

2

1 रामप्रसाद पिता सालगराम जाति दांगी निवासी ग्राम परसूलिया भूमि स्वामी

योग:-

2 लाल्या पिता छीता जाति चगार निवासी ग्राम परसूलिया भूमि स्वामी

योग:-

3

आत्माराम पिता लाल्या जाति चमार निवासी ग्राम परसूलिया भूमि स्वामी

योग:-

4 भंवरलाल, रमेश, जगदीश पिता नाथू जाति चमार निवासी ग्राम परसूलिया भूमि स्वामी

योग:-

5 प्रगूलाल पिता देवीराम जाति चमार निवासी ग्राम परसूलिया भूमि स्वामी

योग:-

6 श्यामाबाई पति मिश्रीलाल जाति बलाई निवासी ग्राम परसूलिया भूमि स्वामी

योग:-

7 ललित पिता रामचंदर जाति बलाई निवासी ग्राम परसूलिया भूमि स्वामी

योग :-

महायोग:-

खसरा नंबर कुल रकबा (हे. में ) अर्जित रकबा (हे.मे)

3

4

5

1.265

1/2/4

0.180

1

1.265

0.180

0.266

0.130

1/4/1

1

0.266

0.130

0.500

1/8

0.066

0.500

1

0.066

0.205

0.784

1/6

1

0.784

0.205

0.350

0.075

1

0.350

0.075

0.590

0.040

1/12/1

1

0.590

0.040

0.650

0.060

1/13

1

0.650

0.060

7

0.756

4.405

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व) ब्यावरा जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है ।

7400

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 सितम्बर 2023

प्रक्र -01-अ-82-2022-23

[ भाग 1

(अंतर्गत धारा -19 भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (कं.30 सन् 2013 ) चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची में सुठालिया सिंचाई परियोजना तहसील सुठालिया जिला राजगढ़ के ग्राम - लसुडलिया मीना के लिए डूब में प्रभावित मकान हेतु आवश्यक वर्णित भूमि / आबादी जिसका कृषकवार सर्वे कमवार विवरण अनुसूची में उल्लेखित है । सार्वजनिक प्रायोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कं.30 सन् 2013 ) की धारा-19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि आबादी की भूमि सर्वे नम्बर 236/11/2 पर स्थित परिसम्पत्ति निम्न वर्णित अनुसूची की भूमि में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।

-: अनुसूची:-

तहसील:- सुठालिया

जिला:- राजगढ़

सुठालिया वृहद सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र प्रभावित मकान:- ग्राम- लसुडलिया मीना

आबादी के सर्वे नम्बर

स.क.

मकान नम्बर

नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम

2

1

अर्जनीय मकान का माप क्षेत्रफल वर्ग मीटर में

4

5 3

77.14

1

देवीसिंह पिता जगन्नाथ जी जाति केवट (भोई)

1

236/11/2

2

126.19

2

दिनेश पिता देवीसिंह जी जाति केवट (भोई)

236/11/2

78.66

3

गोपालसिंह पिता देवीसिंह जी जाति केवट (भोई)

3

236/11/2

योग:-

281.99

0.028

या. (हे. में)

भूमि के नक्शे (प्लान ) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी (राजस्व) ब्यावरा , जिला- राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है ।

प्र.क्र.-02-अ-82-2022-23

(अंतर्गत धारा-19 भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 (कं.30 सन् 2013) चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची में सुठालिया सिंचाई परियोजना तहसील सुठालिया जिला राजगढ़ के ग्राम - कानरखेड़ी के लिए डूब में प्रभावित मकान हेतु आवश्यक वर्णित भूमि / आबादी जिसका कृषकवार सर्वे कमवार विवरण अनुसूची में उल्लेखित है । सार्वजनिक प्रायोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कं.30 सन् 2013 ) की धारा-19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि आबादी की भूमि सर्वे नम्बर 94 , 208 , 220 , 212/1, 72/1 , 80/1, 81/1/1, 81/2/1, एवं 81/2/3 पर स्थित परिसम्पत्ति निम्न वर्णित अनुसूची की भूमि में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।

7401

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 सितम्बर 2023

भाग 1 ]

-: अनुसूची :-

तहसील :- सुठालिया

जिला:- राजगढ

सुठालिया वृहद सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र प्रभावित मकान:- ग्राम -कानरखेड़ी

आबादी के सर्वे नम्बर

स.क.

नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम

2

1

1

212/1

मकान नम्बर

अर्जनीय मकान का माप क्षेत्रफल वर्ग मीटर में

3

5

4

84.73

1

मुकेश पिता जमनालाल जाति हरिजन

2

2

48.45

जमनालाल पिता मांगीलाल जाति हरिजन

212/1

3

212/1

3

30.81

रामबाबू पिता जमनालाल जाति हरिजन

4

212/1

52.64

4

सुमेर पिता गोपीलाल जाति हरिजन

5

5

46.78

गोपीलाल पिता मांगीलाल जाति हरिजन

212/1

208

6

6

164.14

मुकेश पिता गंगाराम जाति देशवाली

208

7

7

167.73

सुरेश पिता गंगाराम जाति देशवाली

8

115.97

बनवारी पिता गंगाराम जाति देशवाली

8

208

208

184.74

9

हरिप्रसाद पिता नारान जाति देशवाली

9

10

212/1

10

168.69

चन्दरसिंह पिता गंगाराम जाति गुर्जर

11

212/1

122.51

11

दीपसिंह पित गंगाराम जाति गुर्जर

12

212/1

233.66

12

इमरतसिंह पिता नानूराम जाति गुर्जर

220

13

570.00

13(A)

(अ) मंदिर श्री हनुमान जी

14         220         (ब) शासकीय भवन                     13(B)    55.70
15          94         कचनसिंह पिता भावसिह                 14      31.86
16        81/2/3                                           15      80.77

मथुरा गिर पिता इमरत सिंह जाति गोसाई

17

16

202.68

छोटेगिर पिता राजगिर जाति गोस्वामी

81/1/1

18

80/1

66.40

17

बसंती गिर पिता कल्लू गिर जाति गोस्वामी

19

18

138.72

अयौध्याबाई पत्नि चंचल गिर गोस्वामी

81/2/1

20

72/1

98.23

19

डूंगा गिर पिता नन्नू गिर पिता गोस्वामी

21

72/1

20

57.71

लक्ष्मणसिंह पिता नन्नू गिर जाति गोस्वामी

22

72/1

21

237.36

लक्ष्मण गिर पिता फूल गिर जाति गोस्वामी

योग :-

2960.28

0.296

या. (हे.में)

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व) ब्यावरा , जिला - राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है ।

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 सितम्बर 2023

7402

[ भाग 1

राजगढ़ , दिनांक 22 अगस्त 2023

-: अनुसूची 1 :-

अनुपूरक प्रकरण क्रमांक 0020 / अ-82 / 2023-24 चूंकि मुख्य परियोजना प्रबंधक पश्चिम मध्य रेल कोटा No.:- Dy.CE ( C) / KTT / ADDITIONAL - LAND / KHILCHIPUR DATED 26-07-2023 रेल्वे विभाग को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न सूची मे भूमि दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यक पड़ने की संभावना है ।

अनुपूरक प्रकरण क्रमांक 0020 / अ -82 / 2023-24 मुख्य परियोजना प्रबंधक पश्चिम मध्य रेल कोटा No.:- Dy.CE (C ) / KTT / ADDITIONAL - LAND / KHILCHIPUR DATED 26-07-2023 रेल्वे विभाग को इस बात का समाधान हो गया है कि निचें दी गई अनुसूची क्रमांक 2 मे रामगंज मंडी- भोपाल नई बड़ी रेल लाईन परियोजना रामगंज मंडी स्टेशन से भोपाल स्टेशन तक नई बड़ी रेल लाईन तहसील खिलचीपुर कस्बा खिलचीपुर में रेल्वे के लिये वर्णित छूटी हुई शेष भूमि जिसका नामवार सर्वे क्रमवार विवरण अनुसूची-2 मे उल्लेखित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वास ओर पुनर्व्यवस्थापन मे उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची-2 की भूमि की अनुसूची 1 मे अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है । चूंकि रेल्वे परियोजना का निर्माण प्रगतिरत है इस कारण धारा 11 (3 ) के तहत सामाजिक सामाधान निर्धारित रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है ।

-: अनुसूची-2 : -

रामगंज मंडी- भोपाल नई बड़ी रेल लाईन परियोजना रामगंज मंडी स्टेशन से भोपाल स्टेशन तक नई बड़ी रेल लाईन तहसील खिलचीपुर कस्बा खिलचीपुर रेल्वे के लिये वर्णित छूटी हुई शेष भूमि का विवरणः-

ग्राम खिलचीपुर तहसील खिलचीपडु जिला राजगढ़ म.प्र.

खसरा नंबर

क्र

अर्जित किया गया रकबा (हेक्टेयर) भूमि स्वामी का नाम पिता का नाम निवास स्थान खिलचीपुर

कुल रकबा (हेक्टेयर)

0.089

0.089

419/1

1

0.053

0.053

421/1

कवंरलाल , कन्हैयालाल, पर्वत पिता भंवरलाल मु. मोत्याबाई वेबा भंवरलाल जाति दांगी नि. ग्रा. फतेहपुर भूस्वामी

0.142

0.142

योग

0.113

0.113

2

419/2

0.053

0.053

421/2

बजेसिंह पिता गुलाब दांगी जाति दांगी नि. फतेहपुर भूस्वामी

0.166

0.166

योग

0.025

0.025 3

419/3

0.053

0.053

421/4

सुरज पिता नाथूलाल, मु. कंचनबाई वेवा नाथूलाल , जाति दांगी नि. खिलचीपुर भूस्वामी

0,078

0.078

योग

0.181

0.181

4

465/25/1

कनीराम, मोतीलाल पिता लक्ष्मण , मांगीलाल , 7403

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 सितम्बर 2023

भाग 1 ]

रामचरण पिता पुरीलाल जडाववाई बेवा भागचन्द जाति दागी निवासी ग्राम फतेहपुर मू-स्यामो

5

0.181

0.181

योग

1.089

0179

465/32/1

उंकारवक्ष पिता रामगोपाल जाति दांगी नि. ग्रा खिलचीपुर भू-स्वामी

6

गंगाधर पिता गोपीलाल चंदनबाई वेवा गोपीलाल जाति दांगी नि. फतेहपुर भूस्वामी

7

गोकुल पिता गोपीलाल चंदनबाई वेवा गोपीलाल जाति दांगी नि. फतेहपुर भूस्वामी

8

0.179

1.089

योग

0.545

0.089

465/32/4/1

0.545

0.089

योग

0.089

0.545

465/32/4/2

0.089

0.545

योग

0.084

0.539

465/32/3/1

नरसंग पिता लालजी जाति दांगी नि. फतेहपुर भूस्वामी

9

कंवरलाल पिता लालजी जाति दांगी नि. खिलचीपुर भूस्वामी

10 नरसग , कंवरलाल पिता लालजी जाति दांगी नि. फतेहपुर भूस्वामी

11 ओमप्रकाश पिता लालू जाति घोसी पता राजगढ़ भूस्वामी

12

बाबूखान पिता कासम खां जाति पिंजारा पता जीरापुर पता राजगढ़ भूस्वामी

13 शरीफ शकील अकील पिता नानखां जाति पिंजारा पता खिलचीपुर भूस्वामी

0.084

0.539

योग

0.083

465/32/3/2 0.538

0.083

0.538

योग

0,012

465/32/3/3 0.012

0.012

0.012

योग

0.042

0.042

448/2

0.042

0.042

योग

0.462

0.090

627/40/1/1

0.090

0.462

योग

0.060

1,279

627/2/1/1

0.060

1.279

योग

कुलयोग 5.618 1,295 रामगंज मंडी से भोपाल तक नई बडी रेल लाईन परियोजना के लिए अर्जित की जाने वाली पूरक प्रस्ताव की भूमि का विवरण कस्बाखिलचीपुर

क्र

भूमिस्वामी का नाम पिता का नाम निवास स्थान खिलचीपुर

1 हजारीलाल पिता रामवक्ष जाति दांगी नि. फतेहपुर भूस्वामी

Σ शिवनारायण पिता रामवक्ष भवरीबाई पुत्री रामवक्ष जाति दांगी नि. फतेहपुर भूस्वामी

3

खसरा नंबर

कुल अर्जित किया गया रकबा (हेक्टेयर)

रकबा (हेक्टेयर)

0.204

0,528

465/23/1

0.204

0.528

योग

0.204

465/23/2 0.527

योग

0.527

0.204

0.204

0.527

465/23/3

रामप्रसाद पिता रामवक्ष केशरबाई पुत्री रामवक्ष जाति दांगी नि फतेहपुर भूस्वामी

4

गंगाधरपितागुलाबजातिदांगी नि, फतेहपुर भूस्वामी

5

योग

0.527 0.125

0.204 0.125

465/65/2

योग

0.125

0.125

425

0.251

0.033

दिनेश, गायत्री पिता सत्यनारायण जाति माली नि. खिलचीपुर भूस्वामी

6 टीकाराम गवली पिता मनीराम गवली जाति घोसी पता राजगढ़ भूस्वामी

0.251

0.033

योग

0.092

0.092

452/2

0.092

0.092

योग

2.050

0.862

कुलयोग

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है ।

7404

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 सितम्बर 2023

[ भाग 1

प्र.क्र. - 07-अ- 82-2023-24

राजगढ़, दिनांक 24 अगस्त 2023

(अतर्गत धारा -19 भाभे अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 (क 30 रान 2013 ) चूंकि राज्य शारान को इरा वात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची म मोहनपुरा वृहद सिचाई परियाजना तहसील एवं जिला राजगढ़ का ग्राम - हाथीकुमारा के लिए खूब में शेष प्रभावित भूमि इतु आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृपकवार सर्वे कमवार विवरण अनुसूची में उल्लेखित है । सार्वजनिक प्रायोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कं30 सन् 2013) की धारा -19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची की भूमि में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।

-: अनुसूची ( 1 ):- मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना हेतु प्रभावित भूमि

अर्जन हेतु रकबा (हे.में)

विवरण

स.क.

(3)

(2)

(1)

0.770

1

हाथीकुमारा

0.770

कुलयोग:-

-: अनुसूची ( 2 ): -

मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना हेतु प्रभावित भूमि ( परसूलिया पहुँच मार्ग हेतु) ग्राम हाथीकुमारा

अर्जित रकबा (हे.मे)

खसरा नंबर कुल रकबा (हे.में)

स.क.

प्रभावित कृषक का नाम

5

4

3

2

1

1 शिवनारायण पिता किशोर जाति गाडरी निग्रा. भू- स्वामी

0.130

0.632

203/6/2

0.130

0.632

1

योग:-

2 शंभूलाल पिता देवीराम जाति दांगी निवासी ग्राम भू-स्थानी

0.130

0.639

203/1/2/2

0.130

0.639

1

योग:-

3 कमलाबाई पति रामचन्द्र जाति ब्राहम्ण नि ग्राम भू- स्वामी

0.050

0.185

203/1/3/2

0.050

0.185

1

योग:-

4

0.160

1.000

203/1/6

रामचरण, गोकुल पिता जगन्नाथ जाति बोबी नि.ग्राम भू स्वामी

0.160

1.000

1

योग:-

0.470

2.456

4

कुलयोग:-

मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना हेतु प्रभावित भूमि (रायपुरिया पहुँच मार्ग हेतु): ग्राम हाथीकुमारा

0.100

1.366

198/1

5 आनंदी पिता देवीराम जाति दांगी निवासी ग्राम परसूलिया

0.100

1.366

1

योग:-

0.05

0.126

196/2

0.05

0.119

6 भेरूसिंह पिता पदमसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम रायपूरिया भूमि-स्वामी

196/4

0.100

0.245

2

योग:-

0.05 7

0.118

196/1

तोलाराम पिता भागीरथ जाति दांगी निवासी ग्राम परसूलिया भूमि-स्वामी

0.118

0.05

196/3

0.100

2

0.236

योग:-

0.300

5

1.847

कुलयोग:-

0.770

4.303

9

महायोग:-

भूमि के नक्शे (प्लान ) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व) राजगढ़ जिला राजगढ के कार्यालय में किया जा सकता है ।

हर्ष दीक्षित , कलेक्टर.

7405

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 सितम्बर 2023

भाग 1 ]

कार्यालय , कलेक्टर , जिला सागर , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन ,

राजस्व विभाग

सागर, दिनांक 16 अगस्त 2023 क्र.-001 -अ-82-23-24- भू-अर्जन-2023-6600

प्ररूप-क

(नियम 4 देखिए )

राज्य सरकार प्रभावित क्षेत्रों में ग्राम स्तर पर, यथास्थिति संबंधित ग्राम पंचायत के परामर्श से निम्न भूमियों का अर्जन करना चाहती है और लोक प्रयोजन के लिए सामाजिक सभाघात निर्धारण अध्ययन करना चाहती है । अध्ययन का कार्य भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 (क्रमांक 30 सन 2013 ) की धारा 4 के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा।

परियोजना विकासक का नाम

(1)

परियोजना प्रबंधक , बीनापी.एम.यू. जल संसाधन विभाग सागर

भूमि के प्रस्तावित अर्जन का प्रयोजन

(2)

जेरा मध्यम सिंचाई परियोजनांतर्गत शीर्ष कार्य एवं डूब क्षेत्र निर्माण

1- अनुविभागीय अधिकारी राजस्व सागर

अध्ययन का कार्य हाथ में लेने वाले

(3)

2- राजस्व निरीक्षक जैसीनगर

सामाजिक सभाघात निर्धारण दल के विवरण

3- सरपंच ग्राम पंचायत , बेरखेरी गुसाई वि.ख. जैसीनगर

4- सचिव ग्राम पंचायत बेरखेरी गुसाई बेरखेरी गुसाई वि.ख.जैसीनगर

373

भूमि का विवरण

(4)

सागर

जिला

(क)

जैसीनगर

तहसील

(ख)

मेढकी

ग्राम/ नगर

(ग)

56.753 हे.

(घ) कुल प्रभावित क्षेत्र

अर्जित होने वाला क्षेत्र

56.753 हे.

(ड)

जेरा मध्यम सिंचाई परियोजनांतर्गत

(5) प्रस्तावित परियोजना का संक्षिप्त विवरण

56.753 हे.

परियोजना क्षेत्र और प्रभावित क्षेत्र

(6)

नहीं

(7) क्या ग्रामसभाओं और / या भूमिधारकों की सहमति अपेक्षित है

अधिसूचना प्रकाशन से छः माह के भीतर

(8) सामाजिक समाघात निर्धारण पूर्ण किए जाने की तारीख 7406

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 सितम्बर 2023

[ भाग 1

सागर, दिनांक 23 अगस्त 2023 क्र.-002-अ- 82-23-24- भू- अर्जन- 2023-6930

प्ररूप-क

(नियम 4 देखिए)

मौजा महुआखेड़ा गौड़ी पट.ह.नं. - 01 तहसील जैसीनगर राज्य सरकार प्रभावित क्षेत्रों में ग्राम स्तर पर , यथास्थिति संबंधित ग्राम पंचायत के परामर्श से निम्न भूमियों का अर्जन करना चाहती है और लोक प्रयोजन के लिए सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन करना चाहती है । अध्ययन का कार्य भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 4 के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा ।

(1 ) परियोजना विकासक का नाम

कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग क्रमांक- एक सागर जिला सागर

भूमि के प्रस्तावित अर्जन का प्रयोजन || काली पठार जलाशय योजनांतर्गत नहर निर्माण (2)

1- अनुविभागीय अधिकारी राजस्व सागर (3)

2- राजस्व निरीक्षक, जैसीनगर

अध्ययन का कार्य हाथ में लेने वाले सामाजिक समाघात निर्धारण दल के विवरण

3- सरपंच ग्राम पंचायत, सागौनी खुर्द वि.ख. जैसीनगर

4- सचिव ग्राम पंचायत सागौनी खुर्द वि.ख. जैसीनगर

भूमि का विवरण

(4)

सागर

जिला

(क)

जैसीनगर

(ख) तहसील

ग्राम/ नगर

महुआखेड़ा गौड़ी

(ग)

4.100 हे.

(घ) कुल प्रभावित क्षेत्र

अर्जित होने वाला क्षेत्र

4.100 हे.

(ड)

काली पठार जलाशय योजनांतर्गत

(5) प्रस्तावित परियोजना का संक्षिप्त विवरण

4.100 हे.

परियोजना क्षेत्र और प्रभावित क्षेत्र

(6 )

नहीं

(7) क्या ग्रामसभाओं और / या भूमिधारकों की सहमति अपेक्षित है

(8)

अधिसूचना प्रकाशन से छः माह के भीतर

सामाजिक समाघात निर्धारण पूर्ण किए जाने की तारीख 7407

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 सितम्बर 2023

भाग 1 ]

क्र-003-अ-82-23-24-भू- अर्जन- 2023-6931

प्ररूप-क

(नियम 4 देखिए)

मौजा सागौनी खुर्द पट.ह.नं. - 01 तहसील जैसीनगर

राज्य सरकार प्रभावित क्षेत्रों में ग्राम स्तर पर , यथास्थिति संबंधित ग्राम पंचायत के परामर्श से निम्न भूमियों का अर्जन करना चाहती है और लोक प्रयोजन के लिए सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन करना चाहती है। अध्ययन का कार्य भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यदस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 4 के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा ।

परियोजना विकासक का नाम

(1 )

कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग क्रमांक- एक सागर जिला सागर

काली पठार जलाशय योजनांतर्गत नहर निर्माण भूमि के प्रस्तावित अर्जन का प्रयोजन

(2)

1- अनुविभागीय अधिकारी राजस्व सागर

(3)

2- राजस्व निरीक्षक, जैसीनगर

अध्ययन का कार्य हाथ में लेने वाले सामाजिक समाघात निर्धारण दल के विवरण

3- सरपंच ग्राम पंचायत, सागौनी खुर्द वि.ख.जैसीनगर

4- सचिव ग्राम पंचायत सागौनी खुर्द वि.ख. जैसीनगर

भूमि का विवरण

(4)

सागर

(क) जिला

जैसीनगर

तहसील

(ख)

सागौनी खुर्द

ग्राम/ नगर

(ग)

4.100 हे.

(घ) कुल प्रभावित क्षेत्र

अर्जित होने वाला क्षेत्र

4.100 हे.

(ड)

काली पठार जलाशय योजनांतर्गत

(5 ) प्रस्तावित परियोजना का संक्षिप्त विवरण

4.100 हे.

परियोजना क्षेत्र और प्रभावित क्षेत्र

(6)

नहीं

(7) क्या ग्रामसभाओं और / या भूमिधारकों की सहमति अपेक्षित है

अधिसूचना प्रकाशन से छः माह के भीतर

(8) सामाजिक समाघात निर्धारण पूर्ण किए जाने की तारीख 7408

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 सितम्बर 2023

[भाग 1

क्र - 06-अ-82-23-24- भू-अर्जन- 2023-6932

प्ररूप-क

(नियम 4 देखिए)

मौजा जेरा पट.ह.नं. - 27 तहसील जैसीनगर

राज्य सरकार प्रभावित क्षेत्रों में ग्राम स्तर पर, यथास्थिति संबंधित ग्राम पंचायत के परामर्श से निम्न भूमियों का अर्जन करना चाहती है और लोक प्रयोजन के लिए सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन करना चाहती है । अध्ययन का कार्य भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 (क्रमांक 30 सन 2013 ) की धारा 4 के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा ।

परियोजना विकासक का नाम

(1)

परियोजना प्रबंधक, बीनापी.एम.यू. जल संसाधन विभाग सागर

(2) भूमि के प्रस्तावित अर्जन का प्रयोजन जेरा मध्यम सिंचाई परियोजनांतर्गत शीर्ष कार्य एवं डूब क्षेत्र निर्माण

(3)

अनुविभागीय अधिकारी राजस्व सागर 1-

अध्ययन का कार्य हाथ में लेने वाले

2- राजस्व निरीक्षक , जैसीनगर

सामाजिक समाघात निर्धारण दल के विवरण

सरपंच ग्राम पंचायत, जेरा वि.ख. जैसीनगर 3-

सचिव ग्राम पंचायत जेरा वि.ख.जैसीनगर 4-

भूमि का विवरण

(4)

सागर

जिला

(क)

तहसील

जैसीनगर

(ख)

जेरा

ग्राम/ नगर

(ग)

80.500 है.

कुल प्रभावित क्षेत्र

(घ)

अर्जित होने वाला क्षेत्र

80.500 हे.

(ड)

जेरा मध्यम सिंचाई परियोजनांतर्गत

(5) प्रस्तावित परियोजना का संक्षिप्त विवरण

परियोजना क्षेत्र और प्रभावित क्षेत्र 80.500 हे.

(6)

नहीं

(7) क्या ग्रामसभाओं और / या भूमिधारकों की सहमति अपेक्षित है

(8)

अधिसूचना प्रकाशन से छः माह के भीतर

सामाजिक समाघात निर्धारण पूर्ण किए जाने की तारीख 7409

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 सितम्बर 2023

भाग 1 ]

क्र.- 05- अ-82-23-24-भू-अर्जन- 2023-6933

प्ररूप- क

(नियम 4 देखिए )

मौजा बेरखेरी गुसाई पट.ह.नं.- 28 तहसील जैसीनगर राज्य सरकार प्रभावित क्षेत्रों में ग्राम स्तर पर , यथास्थिति संबंधित ग्राम पंचायत के परामर्श से निम्न भूमियों का अर्जन करना चाहती है और लोक प्रयोजन के लिए सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन करना चाहती है । अध्ययन का कार्य भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 4 के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा ।

परियोजना विकासक का नाम

(1)

परियोजना प्रबंधक, बीनापी.एम.यू. जल संसाधन विभाग सागर

भूमि के प्रस्तावित अर्जन का प्रयोजन

(2)

जेरा मध्यम सिंचाई परियोजनांतर्गत शीर्ष कार्य एवं डूब क्षेत्र निर्माण

अनुविभागीय अधिकारी राजस्व सागर 1-

(3)

2- राजस्व निरीक्षक, जैसीनगर

अध्ययन का कार्य हाथ में लेने वाले सामाजिक समाघात निर्धारण दल के विवरण

सरपंच ग्राम पंचायत, बेरखेरी गुसाई वि.ख. जैसीनगर 3-

4- सचिव ग्राम पंचायत बेरखेरी गुसाई वि.ख. जैसीनगर

भूमि का विवरण

(4)

सागर

जिला

(क)

जैसीनगर

तहसील

(ख)

बेरखेरी गुसाई

ग्राम/नगर

(না )

32.692 हे.

कुल प्रभावित क्षेत्र

(घ )

32.692 हे .

अर्जित होने वाला क्षेत्र

(ड)

जेरा मध्यम सिंचाई परियोजनांतर्गत

(5) प्रस्तावित परियोजना का संक्षिप्त विवरण

32.692 हे.

परियोजना क्षेत्र और प्रभावित क्षेत्र

(6)

नहीं

(7) क्या ग्रामसभाओं और / या भूमिधारकों की सहमति अपेक्षित है

अधिसूचना प्रकाशन से छः माह के भीतर

(8) सामाजिक समाघात निर्धारण पूर्ण किए जाने की तारीख मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 सितम्बर 2023

7410

[ भाग 1

क्र-04-अ-82-23-24- भू-अर्जन- 2023-6934

प्ररूप-क

(नियम 4 देखिए)

मौजा जोतपुर पट.ह.नं. - 28 तहसील जैसीनगर राज्य सरकार प्रभावित क्षेत्रों में ग्राम स्तर पर , यथास्थिति संबंधित ग्राम पंचायत के परामर्श से निम्न भूमियों का अर्जन करना चाहती है और लोक प्रयोजन के लिए सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन करना चाहती है । अध्ययन का कार्य भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 4 के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा ।

परियोजना विकासक का नाम

(1)

परियोजना प्रबंधक , बीनापी.एम.यू. जल संसाधन विभाग सागर

(2 ) भूमि के प्रस्तावित अर्जन का प्रयोजन जेरा मध्यम सिंचाई परियोजनांतर्गत शीर्ष कार्य एवं डूब क्षेत्र निर्माण

(3 )

1- अनुविभागीय अधिकारी राजस्व सागर

2- राजस्व निरीक्षक, जैसीनगर

अध्ययन का कार्य हाथ में लेने वाले सामाजिक समाघात निर्धारण दल के विवरण

3- सरपंच ग्राम पंचायत , बेरखेरी गुसाई वि.ख. जैसीनगर

4- सचिव ग्राम पंचायत बेरखेरी गुसाई वि.ख. जैसीनगर

भूमि का विवरण

(4)

सागर

जिला

(क)

जैसीनगर

(ख) तहसील

ग्राम/ नगर

जोतपुर

(ग)

41.902 हे .

(घ) कुल प्रभावित क्षेत्र

अर्जित होने वाला क्षेत्र

41.902 हे .

(ड)

जेरा मध्यम सिंचाई परियोजनांतर्गत

(5) प्रस्तावित परियोजना का संक्षिप्त विवरण

41.902 हे.

परियोजना क्षेत्र और प्रभावित क्षेत्र

67 (6)

नहीं

(7) क्या ग्रामसभाओं और / या भूमिधारकों की सहमति अपेक्षित है

(8 )

अधिसूचना प्रकाशन से छः माह के भीतर

सामाजिक समाघात निर्धारण पूर्ण किए जाने की तारीख

दीपक आर्य , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव, 7411

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 सितम्बर 2023

भाग 1 ]

कार्यालय , कलेक्टर , जिला नरसिंहपुर , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन,

राजस्व विभाग

नरसिंहपुर , दिनांक 1 सितम्बर 2023 क्र.- 289- भू-अर्जन-2023

प्ररूप- V

(नियम 10 देखें)

धारा 19 (1 ) के तहत् पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन घोषणा का प्रकाशन

सचिव, राजस्व विभाग

रा.मा.क्र.01 / अ-82 / 2023-24 ग्राम- सिमरियाखुर्द प.ह.नं.-21 नं.ब.- 441 तहसील - तेंदूखेड़ा

जहां सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि लोक प्रयोजन चिनकी बोरास बराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना के पम्प हाऊस एवं पहुंच मार्ग निर्माण ग्राम सिमरियाखुर्द प.ह.नं. 21 नं.ब.-441 तहसील तेंदूखेडा जिला नरसिंहपुर में कुल 2.945 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है । इसलिये घोषणा की जाती है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए अर्जन के अधीन एक भू- खंड है, जो 2.945 हेक्टेयर है ग्राम सिमरियाखुर्द तहसील तेंदूखेड़ा जिला नरसिंहपुर में है , जिसका विस्तृत ब्यौरा निम्नलिखित है:-

ग्राम सिमरियाखुर्द , तहसील-तेंदूखेड़ा, प.ह.नं. - 21

अर्जित स

हितबद्ध व्यक्ति का नाम एवं पता

खसरा नबर

रकबा हे०

स्वामित्व का प्रकार

क्र.

5

4

3

2

1

0.180

97

भूमिस्वामी

1 हरभजन वल्द गनेश कहार सा. देह

0.090

88/2/1

2 उमाशंकर वल्द गनेश कहार सा. देह

भूमि स्वामी

0.090

88/2/2

भूमि स्वामी

3 तुलसीराम वल्द गनेश कहार सा. देह

0.020

88/5

भूमिस्वामी

4 चुन्नीलाल वल्द भगुन्ता धोबी सा. देह

0.122

88/6

भूमि स्वामी

5 बालकिशन वल्द भगुन्ता धोबी सा. देह

0.123

88/1

भूमि स्वामी

6 गोपाल वल्द भगुन्ता धोबी सा. देह

0.162

100/1

भूमि स्वामी

7 राहुल पिता अन्नीलाल किरार सा. सिमरियाकला

0.094

101/1

0.120

102/1

0.162

100/2

भूमि स्वामी

0.094 8 अशोक घनश्याम पिता हिम्मत सिंह किरार सा. सिमरियाकला

101/2

0.120

102/2

103

1.050

भूमि स्वामी

9 रघुवीर तुलाराम उर्फ छोटेलाल पिता कुंजीलाल सुराजी गोपाल नर्बदीबाई पिता बलराम छुट्टीबाई वेवा बलराम रामसिंह लेखराम रामप्रसाद हरिबाई प्रेमीबाई पिता लोटन भोपत कलाबाई मालतीबाई पिता चिन्नूलाल श्याम धनसिंह लखन रामस्वरूप किशन रामदर्शन पार्वती हल्की बाई पिता सुल्तान मलाह सा. झिरी तेन्दूखेड़ा

0.004

105

सेवा भूमि ग्राम नौकर

10 खिल्लू वल्द टीकाराम चडार सा. झिरी सेवा खातेदार ग्राम नौकर

0.120

118/4

भूमि स्वामी

11 कंछेदी भगवानदास परषोत्तम रूपसिंह पिता महादेव किरार सा. सिमरिया

0.165

118/2

भूमि स्वामी

12 गोपाल वल्द नब्बू किरार सा. देह 7412

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 सितम्बर 2023

[ भाग 1

0.165

118/6

भूमि स्वामी

13 रतिराम वल्द नब्बू किरार सा. देह

121

0.064

भूमि स्वामी

14 श्रीदेव रामचंद्र जी मंदिर सिमरिया खुर्द कार्यकारी ट्रस्टी चुन्नीलाल वल्द किशोरीलाल , सहायक ट्रस्टी बालकराम वल्द किशोरीलाल पालीवाल सा. बारहा भूमि स्वामी जिला अध्यक्ष महोदया नरसिंहपुर

2.945

कुल योग

1 उपरोक्त सूची के सरल क्रमांक 7 एवं 8 के हितग्राहियों के नाम न्याया. तह. तेंदुखेडा के प्र.क्र. 0004/अ. 6/ 23.24 आ. दि. 22.05.23 एवं 0005 / अ.6/ 23.24 आ. दि. 23.05.23 एवं सरल कं. 9 के हितग्राहियों के नाम याया. तह. तेंदुखेडा के प्र.क्र. 0897/ अ .6 / 23.24 आ. दि. 11.04.23 के अनुसार संशोधित किये गये है ।

2 यह घोषणा हितबद्ध व्यक्तियों के आक्षेपों को सुनने और भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 ( 2013 का 30) की धारा 15 में यथा उपबंधित सम्यक जांच करने के पश्चात् की गयी है ।

3 कार्यपालन यंत्री रा.अं.बा.लो.सा. नहर संभाग नरसिंहपुर के पत्रांक 1311 दिनांक 17.08.2023 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि भू अर्जन के कारण विस्थापित होने वाले संभावित कुटुम्ब की संख्या निरंक है, अतः इनके लिये पुनर्व्यवस्थापन के क्षेत्र चिन्हित करने का प्रश्न उद्भूत नही होता है ।

4 चिनकी बोरास बराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना के पम्प हाऊस एवं पहुंच मार्ग निर्माण हेतु हितबद्ध व्यक्तियों में से किसी भी व्यक्ति का विस्थापन नही होने से धारा 19 की उपधारा (2 ) के तहत् पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नही है ।

5 उक्त भूमि के या उक्त भूमि के किसी भाग में पड़े कोयला, लौह पत्थर, स्लेट या अन्य खनिजों की खानें है, खान और खनिज के ऐसे भागों, में जिन्हे उस प्रयोजन , जिसके लिए भूमि अर्जित की जा रही है , की परियोजना के निर्माण चरण के दौरान खोदे जाने या हटाये या उपयोग किए जाने की अपेक्षा है , को छोडकर आवश्यक नही है ।

6 जिला भू अर्जन अधिकारी के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है ।

ऋजु बाफना, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 सितम्बर 2023

भाग 1 ]

7413

कार्यालय , कलेक्टर , जिला धार , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन ,

राजस्व विभाग

क्र.-10074-भू-अर्जन-2023

धार, दिनांक 8 अगस्त 2023

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची कमांक (01 ) में छोटा उदयपुर- धार नई बड़ी रेलवे लाईन परियोजना के अन्तर्गत ग्राम चुनप्या 02 तहसील गंधवानी जिला धार के लिए वर्णित भूमि जिसका कृषकवार एवं सर्वे कमांकवार विवरण अनुसूची (02 ) में उल्लेखित है , सार्वजनिक प्रायोजन के लिए आवश्यकता है ।

योजनान्तर्गत निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है । प्रस्तावित सर्वे कंमाक की भूमि छोटा उदयपुर -धार नई बडी रेलवे लाईन परियोजनाः में प्रभावित होने के कारण अधिग्रहण किया जाना है । अतः सोशल इम्पेक्ट असेसमेंट सर्वेक्षण को आवश्यकता नही है ।

अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन एवं पुर्नव्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार, अधिनियम 2013 ( क. 30 सन् 2013 ) की धारा 11 के अन्तर्गत घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (02 ) की भूमि की अनुसूची (01 ) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।

अनुसूची (01 )

ग्राम :- चुनप्या 02

क्र. विवरण

तहसील :-गंधवानी

अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा (हेक्टर)

सिंचित

1

असिंचित

कुल

20.268

0.000

20.268

छोटा उदयपुर -धार नई बड़ी रेलवे लाईन परियोजना हेतु

20.268

0.000

20.268

योग

अनुसूची (02)

तहसील::- गंधवानी

छोटाउदयपुर -धार नई बड़ी रेलवे लाईन परियोजना के अन्तर्गत ग्राम चुनप्या 02 की प्रभावित भूमि का विवरण ग्राम::- चुनप्या 02

भूमि का रकबा

स. कृषक का नाम व क. पिता/ पति का नाम

खसरा कमांक

496/2

1

सूकला, सोमला, डुलमसिंह, पिता छितरीबाई केशरिया, माता पातलिया, रम्बाबाई केशरिया, बसू, मदन माता रंबाबाई, शंकर पिता मखडिया . जाति भिलाला नि. चुनप्या

297

2

298 योग भंगडा पिता पदम जाति भिलाला, नि. चुनप्या

294/2

3

365

354 योग लालसिंह, मालसिंह, सुमली, वेस्ती पिता केहरू, मोहबाई बेवा केरू , जाति भिलाला, नि. चुनप्या

अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा ( हेक्टर )

असिंचित

सिंचित

असिंचित

सिंचित

कुल रकबा कुल रकबा

0.000

1.0350

1.0350 1,0450

1.0450 0,000

0.836

0.000

0.836

0.836

0.836

0.364

0.000

0.364

0.637

0.000

0.637

1.200

0.000

1.200

0.000

1.473

1.473

0.065

0.000

0.065

0.418

0.000

0.418

0.981

0.000

0.993 0.981

0.000

0.993

0.000

0.525 0.543 0.525

0.000

0.543

1.571

0.000

1.571

1.954

1.954 0,000 7414

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 सितम्बर 2023

डेमरिया

294/1

इवला पिता जाति

भिलाला, नि चुनप्या

5

रतन, सदन, खुमरिह 295/3

बली सुरली, नुरीबाई पिता मडिया जाति 315/1

202/2

भिलाला. नि. चुनप्या

462/2

योग

6

292/1

295/4

जाति भिलाला, नि जोगडिया पिता गुलाब चुनप्या

316/2

योग

7

318/1

335/1

योग

हागरिया, गीताबाई बेवा भुवान पिता भुवान, भुरीबाई जाति भिलाला नि. चुनप्या

8 कलाबाई

पति 717

बलदेवसिंह जाति 847 भिलाला नि चुनप्या

योग

9

गणपत, मागतू कालू 336/1 पिता नांदला जाति भिलाला, नि. चुनप्या

10 बलदेव पिता 935/1 नारायणसिंह, जाति

भिलाला, नि. चुनप्या

11

जोगडिया पिता गुलाब 313/1 जाति भिलाला नि चुनप्या

12

मलीबाई पिता 397/2 छिबरीया व रालुबाई . झुमरीबाई बेया छिवरीया, प्यारीबाई पिता मांगीलाल जाति भिलाला निवारी

13

चुनप्या ठाकुरसिंह पिता नाथु 107 जातिः भिलाला नि चुनप्या पिता 343/2 14 कुवरसिंह रामसिह, सुनिल, मुन्ना.. सरूबाई पिता हरसिंह, बनीबाई बेवा हरसिंह जाति भिलाला , नि. चुनप्या

15 भगडा कालू, 477/1 जोगडसिंह पिता पदम, रमेश, दिनेश, भूरिबाई पिता सोभान, सागरीबाई बेवा सोभान, जाति भिलाला नि. चुनप्या

16

360/2

367/2

पिता दितिया जाति मिलाला चुनप्या

17

योग

343/1/5

कुवरबाई पति दिपसिंह, जाति मिलाला नि

343/1/4 चुनण्या 18 भुवानसिंह पिता जेरता. जाति भिलाला, नि

387

409

योग चुनप्था 19 सुभान, छगन, मगन, 385 मगरसिंह, गमरसिंह, अगरसिंह पिता येशु जाति भिल नि चुनप्या महार्याग

[ भाग 1

0330

0.000

0418

10.000

3418

0330

0.418

0418

0.418

0.418 0.000

0.000

0.000

0,249

0523 0,249

0.523

0.000

0.160

0.523 0.160

0.523 0.000

0.000

0,473

0.496 0.473

0.496 0.000

0.000

1.960 0.000

1.300

1.960 1.300

303

0,303

0.303 0,000

0.0000.303

0.000

0,261

0.107

0.261 0.107

0.418 0.000

0.418 0.354 0.00

0.354

0.982 0.764 0.000

0.982

0.764

0.100

0.000

0.100 0.100 0.000

0.100

0.000

0,190

0.190 0.170 0.000

0170

0.000

0.290 0.000

0.290 0.270

0,270

0.449

0.449

0,449 0.449 0.000

0.000

1.359

0.000

1.359

1,359 1,359

1.808 0.000

0.000

1.808

1.808 1.808

1.912 0.000

1.912 0.450

0.000

0.450

1.526

1.547 0.000

0.000

1,547 1.526

0.000

0.000

0.900

0,900

0.900 0,900

0.000

0.815

0.941

0.941 0.815

0.000

0.100

0.000

0.993

0,100

0.993

0.000

0.736 0.320

0.000

0,736

0.320

0.000

0.000

1.200

1,411

1.411 1,200

0.470

0,470

0.000

3.000

270

0270

2.665 2.000

2,665 0.000

0.000

2000

3,135

3.135 2.270

2.270

0.369 0.000

0.369 0.036 0000

0.036

0.092 0.036

0.092 0,000

0.000

0036

1.338 1338

O COD

1,338

1338

1,306 0.000

1,306 1.306 0,000

1306

1,693 1.693 0000

1.693

1.693 0.000

4.337 4,337

4.337

4,337 0.000

20.268

0.000 26.303 20.268 0.000

26.303

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

प्रियंक मिश्रा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

7415

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 सितम्बर 2023

भाग 1 ]

कार्यालय , कलेक्टर , जिला मुरैना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,

राजस्व विभाग

मुरैना, दिनांक 4 सितम्बर 2023 प्र.क्र.-01-2023-24-अ-82 - भू- अर्जन-सी.एम. राईज स्कूल- सुरजनपुर

[भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्षिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 (सहपठित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्षिता अधिकार (प्रतिकर, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन, विकास योजना) नियम, 2015 के के अन्तर्गत)

जबकि समुचित सरकार को ऐसा प्रतीत होता है, कि लोक प्रयोजन (सी.एम राईज स्कूल सुरजनपुर) के लिये ग्राम - सुरजनपुर , तहसील- मुरैना, जिला - मुरैना में कुल अर्जित रकवा 1.450 हे. एक रिपोर्ट की गयी थी कि भूमि अर्जन के कारण किसी भी कुटुम्बों के विस्थापित होने की संभावना नहीं है । अतः जिला-मुरैना तहसील- मुरैना के ग्राम- सुरजनपुर ,प.ह.नं० 66, रा.नि. वृत्त में उक्त परियोजना के लिये 1.450 हेक्टेयर भूमि, जिसका विवरण निम्नानुसार है , का अर्जन प्रस्तावित किया जाता

सर्वेनंबर

क्र. स

स्वामित्व का प्रकार

भूमि का प्रकार

अर्जन का क्षेत्रफल

1 180

हितबद्ध व्यक्तिका नाम और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार)

1450

कृषिभूमि

भूमिस्वामी गीताराम सुनीलदत्त पि विशालसिंह मु गंगादेवी पत्नी विशालसिंह सं भाग 1/10 नरेशसिंह गिर्राजसिंह कमलेश पुत्रगण सरदारसिंह हि. 3/4 नरेश गिर्राजसिंह कमलेश सरदारसिंह सत्तो पुत्री सरदारसिंह हि 4/5 गीताराम सुनीलदत्त पुत्रगण विशालसिंह मीरा सरोज 6 पुत्री विशालसिंह गंगादेवी वेवा विशालसिंह स भाग 1/5 दर हिस्सा 1/4 दर हि. 1/2 राधेश्याम उर राधाचरन पुत्र जाति ब्रा पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी ।

1.450

कुल01 सर्वे नं० में

यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्त्तियों के लिये भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन

में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार, अधिनियम, 2013 की धारा 11 ( 1 ) के उपबंधों के अधीन जारी कीगई है ।

भूमि से संबंधित नक्शा ( प्लान ) कार्यालय कलेक्टर जिला मुरैना में और कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मुरैना में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है ।

समूचित सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 12 में तथा यथा उपबंधित एवं विनिर्दिष्ट अधिकारी और उसके कर्मचारीवृंद को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने , अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिये अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिये धारा -12 के अन्तर्गत लागू उपबंधों के तहत प्राधिकृत करती है ।

अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोकोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, क्रय / विक्रय, आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन इस अधिसूचना के प्रकारसमक्ष आक्षेप, यदि कोई केअधिनियम की धारा 15 के अधीनं यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 , हों, फाइल किए जा सकेंगे ।

विशेष

परियोजना के लिये लोकहित में भूमि की तत्काल अपेक्षा है इसलिये भू-अर्जन की अत्यावश्यकता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देषों के प्रकाश में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंधों पर कार्यवाही पूर्ण की गयी ।

अंकित अस्थाना, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 सितम्बर 2023

7416

[ भाग 1

कार्यालय , कलेक्टर , जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन,

राजस्व विभाग

सागर, दिनांक 29 अगस्त 2023

प्र.क्र. - 12-अ-82-22-23-भू- अर्जन-23-7063

(देखिये धारा 19 एवं 21 )

:: अधिसूचना::

भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 (1 ) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन दिनांक से प्रावधानित समयसीमा 60 दिवस की अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है जिससे अधिनियम की धारा 15 (2) के अंतर्गत कोई रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई है तथा समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित भूमि की सार्वजनिक लोक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के पद (2) में वर्णित भूमि एवं स्थाई परिसंपत्तियां लोक प्रयोजन हेतु अपेक्षित हैः-

(1) परियोजना का नाम

: खतौला कॉम्प्लेक्स अंतर्गत शीर्ष कार्य एवं डूब क्षेत्र निर्माण हेतु

(2) भूमि का विवरण

:

सागर

1.जिला

:

देवरी

2. तहसील

बम्हौरी

3. ग्राम

: 18

4. पट.ह.नं.-

: 55.650 है.

5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल

::अनुसूची 2::

अर्जित भूमि का

कृषको का नाम

कुल रकवा

खसरा नंबर

भमिका प्रकार

स्वामित्व का प्रकार

असिंचित

रकवा पड़ती

सिंचित

सं. क्र.

भूमिपर स्थित स्थावर परिसंपत्तियों का विवरण

9

6

10

7

8

4

5

3

2

1

0.000 0.000

61

0.100

1.250

1

भूमिस्वामी

0 देशराज वल्द मनोहरलाल गुप्ता कृषि साकिन देवरी भूमिस्वामी

0.000

1.190 0.000

2

63 1.190

कृषि भूमिस्वामी

लक्ष्मन वल्द पुनउ साकिन बम्हौरी भूमिस्वामी

घवा-2, बबूल-1 छेवला-2

कोहा-2

0

0.000 0.000

0.680 0.260

66/2

भूमिस्वामी

कृषि

0

0.000

0.820

0.820

0.000

120/4

भूमिस्वामी

कृषि

0

0.040

0.000

56/2 0.200

0.000

भूमिस्वामी

कृषि

0

0.880

56/4

भूमिस्वामी

कृषि

0.000

0.170 0.000

64/1 0.200

सागोन-1 3

भूमिस्वामी

कृषि

नीम-1 कमल पि. धरमदास साकिन बम्हौरी भूमिस्वामी

0

0.480 0.480

64/2

4

भूमिस्वामी

कृषि

नथूपिता धरमदास साकिन बम्हौरी भूमिस्वामी

0.400

65/1 0.400

5

भूमिस्वामी

कृषि

कमल उर्फ कोमल पिता धरमदास साकिन देवरी भूमिस्वामी

सागौन-2 साज-1 सेमर-1 नीम-1 कच्चा कुंओं-1 7417

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 सितम्बर 2023

भाग 1 ]

0.000

1.320 0.000

सागौन-2

6

भूमिस्वामी 65/2 1.320

कृषि

बहेरा-2 हीरालाल पिता नाथूराम यादव सानिक बम्हौरी भूमिस्वामी

0

0.000 0.160

0.000

78/1 0.730

भूमिस्वामी

कृषि

0.000

0.000

65/3 1.050 1.050

7

भूमिस्वामी

कृषि

सागौन-4 नीम-1 राजू पिता नाथूराम यादव साकिन बम्हौरी भूमिस्वामी

कोहा-10

0

0.280

64/3

0.000

0.250 0.000

भूमिस्वामी

कृषि

0

0.160

0.000

0.730

78/2

0.000

भूमिस्वामी

कृषि

0.000 सागौन-2

65/4 0.350

0.000

0.350

8

भूमिस्वामी

कृषि

साज-1 विश्वनाथ पिता कोमल यादव साकिन बम्हौरी भूमिस्वामी

बहेरा -1

नीम 1

0

0.430 0.000 0.000

0.430

भूमिस्वामी 67/1

कृषि

कोहा-2

78/3

0.050 0.000 0.300

0.830

भूमिस्वामी

कृषि

साज-2

बहेरा-2

सागौन-10

सागौन-4

65/5

0.550 0.000 0.000

0.550

9

भूमिस्वामी

कृषि

राजेंद्र पिता कोमल यादव साकिन बम्हौरी भूमिस्वामी

बहेरा -1 साज-1

सागौन-64

78/4 0.830

0.000 0.830

0.000

भूमिस्वामी

कृषि

कोहा-4

नीम-3

साज-5

सेमर-2

महुआ-3

बहेरा-3

धावन-2

बबूल-3

0

67/2 0.430

0.000 0.000

0.430

भूमिस्वामी

कृषि

0

0.920

68/1

0.000 0.000

0.920

भूमिस्वामी

कृषि

68/2 0.040

छेवला-8

भूमिस्वामी

10 रामजी वल्द बन्दलाल यादव साकिन बम्हौरी भूमिस्वामी कृषि

1.610

69/1

0.000 0.000

1.610

कृषि भूमिस्वामी

सागौन-4 नीम-1

0

1.100

0.000 0.000

1.100

69/2

भूमिस्वामी

कृषि

0.000

0.000

0.280 0.280

भूमिस्वामी 71

कृषि

सागौन-2 पलाश-1

1.000

0.000 1.000 सागौन-89

0.000

भूमिस्वामी 79

कृषि

महुआ-4 बहेरा-2

नीम-2

0

0.000

0.000

0.830

77/3 0.990

11

भूमिस्वामी

0.000

0.000

84/1

पलाश-2

2.830

2.830

भूमिस्वामी

बालकिशन बल्द चोखेलाल साकिन बम्हौरी भूमिस्वामी

कृषि कृषि

नीम-2

चाचेर-2 घवा-2

कच्चा कुआं-1

0

77/2 2.500

0.000 0.000 12

0.150

भूमिस्वामी

0.000 0.000

1.040

0

115 1.040

भूमिस्वामी

बद्रीप्रसाद पिता चोखेलाल साकिन बम्हौरी भूमिस्वामी

कृषि कृषि

0.000

0.000

2.640 0.850

123/3

भूमिस्वामी

कृषि

चाचेर-1

सागौन-45 पलाश-2 नीम-2 धवा-1

कच्चा कुआं-1 7418

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 सितम्बर 2023

[भाग 1

0.000 0.000 सागौन-18

2.500

80 2.500

भूमिस्वामी

13

कृषि

कोहा-4 जमना पिता छुट्टी साकिन सागर भूमिस्वामी

सेजा-2

सेमर-1

गुरान-1

करै-1

पक्काकुआं-1

1.460

0.000

0.890 0.000

14

भूमिस्वामी 66/1

कृषि

सागौन-5 धवा-1 रामप्रसाद वल्द पुनउ साकिन बम्हौरी भूमिस्वामी

0

56/1 0.880

भूमिस्वामी

कृषि

रूसल्ल-2

0.510

0.000

0.510

0.000

15

भूमिस्वामी 81/1

कृषि

सेजा-2 प्रभू वल्द नन्हेमाई यादव साकिन बम्हौरी भूमिस्वामी

पलाश-1

0.350

0.000

सागौन-23

0.350

0.700

82/1

भूमिस्वामी

कृषि

सेजा-2

0

0.510

81/2 0.510

भूमिस्वामी

कृषि

0

0.000 0.350

0.700 0.350

16 राकेश वल्द नन्हेभाई यादव निवासी बम्हौरी भूमिस्वामी

82/2

कृषि भूमिस्वामी

सागौन-3

0.000 1.010

1.010 0.000

81/3

भूमिस्वामी

कृषि

रूसल्ला-4 17 नन्हेमाई वल्द छुट्टी यादव साकिन देवरी भूमिस्वामी

साज-2

सेमर-2

कोहा-2

खुमी-1

रेजा-1

कुआं पक्का-1

0.400

0.000

84/2 0.400 0.000

भूमिस्वामी

कृषि

सागौन-8 सागौन ठूठ-1 18 रमेश , मोहन , द्वारका, हल्लई पिता पूरन, प्रभु, धर्मेन्द्र, बल्द पूरन, दुर्गाबाई, हीराबाई पुत्री पूरन सुहागरानी, बेवा पूरन साकिन देह भूमिस्वामी

0.000

0.000

1.210

89

1.210

19

भूमिस्वामी

कृषि

कडोरी वल्द अयोध्या साकिन बम्हौरी भूमिस्वामी

सागौन-1 कच्चा कुआं-1 साज-1

0.000 0.000

1.28090

1.280

20

भूमिस्वामी

कृषि

सागौन-3 पलाश-1 साहब पिता बन्नूलाल साकिन बम्हौरी भूमिस्वामी

2.200

91 2.860

0.000 पक्काकुआं-1

0.000

भूमिस्वामी

कृषि

0.000

0.000

सागौन-1

0.700 0.700

94/1

21

भूमिस्वामी

कृषि

लखन पिता रामचरण यादव साकिन सागर भूमिस्वामी

पक्काकुआं-1 मकान कच्चा कबेलू एवं

पन्नी छत 79. 15 वर्गमीटर

0.000 0.000

0.390

0.390

94/2

भूमिस्वामी

कृषि

22 रामचरण पिता गोरेलाल यादव साकिन बम्हौरी भूमिस्वामी

सागौन-3 नीम-1 पीपल-1

0.000

0.700 0.000

सागौन-2

0.700

94/3

भूमिस्वामी

कृषि

कुंओं-1 23 सेवक पिता रामचपण यादव साकिन बम्हौरी भूमिस्वामी

0

97/1

0.800 0.000 0.000

1.010

भूमिस्वामी

कृषि

24 सदारानी वेवा रतिराम जाटव 1/8 भाग, रामसींग पिता रतिराम जाटव 1/8 भाग, भगवानदास पिता रतिराम जाटव 1/8 भाग किशोरी पिता रतिराम जाटव 1/8 भाग, बाबू 7419

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 सितम्बर 2023

भाग 1 ]

0.410

नीम-1

98/2

0.000 0.000

0.410

भूमिस्वामी

कृषि

पिता रतिराम जाटव 1/8 भाग, कासीराम पिता रतिराम जाटव 1/8 भाग , मोतीलाल पिता रतिराम जाटव 1/8 भाग , जमनाबाई पुत्री रतिराम जाटव 1/8 भाग साकिन सिलारी भूमिस्वामी

0.000

0

1.020

0.000

97/2

1.000

भूमिस्वामी

कृषि

25 लक्ष्मन पिता झामसींग जाटव 1/8भाग, मानसींग पिता झामसींग जाटव 1/8 भाग , बेनीसींग पिता झामसींग जाटव 1/8 भाग , गौरीशंकर पिता झामसींग जाटव 1/8 भाग, रामकली पुत्री झामसींग 1/8 भाग, हेमवतीबाई पुत्री झामसींग 1/8 भाग, ममताबाई पुत्री झामसींग 1/8 भाग, तुलसाबाई पुत्री झामसींग 1/8 भाग, भूमिस्वामी साकिन सिलारी

0.300

98/1

सागौन-3 26

0.000 0.000

0.300

कृषि भूमिस्वामी

रानी जोजे बद्रीप्रसाद साकिन देह भूमिस्वामी

0

98/4

0.000

0.450 0.000

0.450

भूमिस्वामी

कृषि

0

0.000 0.000

0.360 0.360

कृषि भूमिस्वामी 98/3

0.000

0

98/5 0.450 0.450 0.000

27 मेहरबान वल्द कडोरी यादव साकिन बम्हौरी भूमिस्वामी

भूमिस्वामी

कृषि

0.200

0.000

0.200

0.000

भूमिस्वामी 99

पक्काकुआं-1

कृषि

2.510

0.000

0

0.000

2.510

कृषि भूमिस्वामी 100

28 कडोरी वल्द अयोध्या प्रसाद, गायत्री पति कडोरी, मोहनलाल साकिन देह भूमिस्वामी

0.580

103/1

भूमिस्वामी

कृषि

सागौन-2 सेमर-1 छेवला -1

0.110

0.000

0.000 0.110

भूमिस्वामी 111

कृषि

खैर-1 पलाश-1 रूसल्ला-1

0.990

0

105/1 0.990

0.000 0.000

कृषि भूमिस्वामी

29 रमेश, मोहन, द्वारका , हलकाई, रघु, धर्मेन्द्र, पिस. पूरनलाल, दुर्गाबाई, हीराबाई पुत्री पूरन, सुहागरानी पति पूरनलाल, धीरज , बद्रीप्रसाद, बालकिशन, पिस. चोखेलाल, प्रभाबाई केशबाई पुत्री चौखेलाल ब्रजरानी, वेवा चोखेलाल साकिन देह भूमिस्वामी

30

0.080

0

105/2

कृषि

भूमिस्वामी

संतोष वल्द धीरजसिंह साकिन बम्होरी भूमिस्वामी

106 0.790 0.790 0.000 0.000 सागौन-2

भूमिस्वामी

कृषि

123/4 1.670

भूमिस्वामी

कृषि

सागौन-15 रूसल्ला-2 नीम-2

1.200

107/1

0.100 0.000

1.100

भूमिस्वामी

कृषि

सागौन-2 पलाश-3 31 राममिलन पिता नन्हेभाई यादव साकिन बम्हौरी भूमिस्वामी

1.200

107/2

0.000 0.000

1.200

भूमिस्वामी

कृषि

32 भरत पिता नन्हेभई यादव साकिन बम्हौरी भूमिस्वामी

सागौन-1 सेमर-1

107/3 0.230

0.000 0.000

0.230

भूमिस्वामी

कृषि

33 अमोलरानी पति नन्हेंभाई साकिन बम्हौरी भूमिस्वामी

सागौन-7 सेमर-1 रूसल्ला-1 कोहा-1

0.570

103/2

सागौन-9

भूमिस्वामी

कृषि

3.720

108/1

भूमिस्वामी

कृषि

सागौन-22 बांस-280 34 नन्हेंभाई पिता छुट्टे, अमोलरानी पति नन्हेंभाई साकिन देह भूमिस्वामी

3.720

108/2

0.000 0.130

0.000

भूमिस्वामी

कृषि

सागौन-7 रूसल्ला-1 35 ताहिर खान पिता मजीद बख्श पठान मुसलमान साकिन जवाहर वार्ड देवरी भूमिस्वामी [भाग 1 7420

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 सितम्बर 2023

0

0 400

112/1

36

भूमिस्वामी

कृषि

रमेश पिता तेजबल यादव साकिन झुनकू वार्ड देवरी भूमिस्वामी

0

0.000

0.060

112/2

भूमिस्वामी

कृषि

0

113 1.110 1.110 0.000 0.000

भूमिस्वामी

कृषि

0

0.000

114 0.800

भूमिस्वामी

37 सीताराम गोर्वधन पिता तेजबल यादव साकिन झुनकू वार्ड देवरी भूमिस्वामी

कृषि

0

0.000 0.450 0.330

4.100

भूमिस्वामी 116

कृषि

38 गोविन्द वल्द बन्नूलाल 21/14 , चंद्रकॉत पिता माधव प्रसाद पाठक 8/41 , राजेश्वरी पति चंद्रकॉत पाठक 12/41 साकिन लक्ष्मीपुरा वार्ड सागर भूमिस्वामी

0

0.810 0.000 0.000

117 0.810

भूमिस्वामी

कृषि

39 रामअवतार पिता गोविन्द्र साकिन देवरी भूमिस्वामी

0

0.000 0.000

भूमिस्वामी 118 0.810 0.810

कृषि

40 शिवरानी पति गोविन्द साकिन बम्हौरी भूमिस्वामी

0.000

0.000

4.450 1.400

41

कृषि भूमिस्वामी 119/1

गोविन्द पिता बन्नूलाल 27/445 भाग , साहब पिता बन्नूलाल 27/445 भाग , राजू पिता बन्नूलाल 27/445 भाग, रामजी पिता बन्नूलाल 27/445, सूरजबाई पुत्री

सागौन-32 पलाश-2 सेज-1 रूसल्ला-1 बास-90 कुआं पक्का-1 कुआं कच्चा-1 बन्नूलाल 27/445 भाग, सदारानी वेवा बन्नूलाल 27/445 भाग , गनेश रामप्रसाद कोमल पिता पुनऊ जगदीश लक्ष्मन पिता पुनऊ भूरीबाई सावित्रीबाई पुत्री पुनऊ, गोमती वेवा पुनऊ, कमला भूरी पुत्री चिठी 162/445 भाग, प्रभु पिता खुमान कलू उर्फ राजकुमार पिता खुमान भागवती वेवा खुमान 121/445 भाग.

2.420 1.700 0.000

119/2

0.000

भूमिस्वामी

कृषि

अतूत-1 सागौन-10 साकिन सागर भूमिस्वामी 42 कोमल वल्द पुनउ साकिन बम्हौरी भूमिस्वामी

1.740 0.000 0.000 0.210

120/2

भूमिस्वामी

कृषि

सागौन-42 धवा-1 सेजा-1

0

0.880

56/3

भूमिस्वामी

कृषि

43 जगदीश वल्द पुनउ साकिन बम्हौरी भूमिस्वामी

122 7.350 0.000 0.000 0.650

भूमिस्वामी

कृषि

सागौन-31 सेजा-1 छेवला-1 44 अवनीश कुमार वल्द महेशचन्द्र मिश्रा साकिन सदर बाजार सागर भूमिस्वामी

0

0.000 0.000

58/1 0.700 0.270

45

भूमिस्वामी

कृषि

सूरज पि. इन्दर साग लोधी 1/2, सुनीज कुमार पि. टीकाराम लोधी 1/2 साकिन सेमराखेड़ी भूमिस्वामी

47.480 0.700 7.470

80 91.590

3- परियोजनांतर्गत भूमि अर्जन के कारण विस्थापित कुटुंबों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन हेतु अधिनियम 2013 के तहत पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की कार्यवाही प्रचलित है। अधिनियम 2013 प्रावधानों के तहत पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन नीति अनुमोदित होने पर प्रभावित कुटुंबों को निम्नानुसार लाभान्वित किया जाना भी प्रस्तावित है ।

(1) ग्रामीण क्षेत्र में प्रभावित किसी मकान से वंचित किये जाने की दशा में प्रधानमंत्री आवास योजना विनिर्देशों के अनुसार एक निर्मित मकान उपलब्ध कराया जाएगा जिसका कुर्सी क्षेत्र 50 वर्गमीटर से कम नहीं होगा ।

7421

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 सितम्बर 2023

भाग 1 ]

(2) कंडिका -1 में वर्णित फायदों को ऐसे किसी प्रभावित कुटुंबों को, जो वासक्षेत्र भूमि से रहित है और जो प्रभावित क्षेत्रों की अधिसूचना की तारीख के पूर्ववर्ती क्षेत्रों की अधिसूचना की तारीख के पूर्ववर्ती तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में रह रहा है और जिसे ऐसे क्षेत्र से अनिच्छा से विस्थापित किया गया है भी विस्तारित किया जाएगा ।

(3) यदि कोई प्रभावित कुटुंब जो प्रस्थापित मकान को न लेने का विकल्प करता है, तो निर्मित मकान के बदले मकान के समतुल्य खर्च प्रस्थापित किया जा सकेगा ।

(4) अर्जन से प्रभावित किसी कुटुंब को इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन एक से अधिक मकान नहीं दिया जाएगा ।

(5

) ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुंब , जिसे अर्जित भूमि से विस्थापित किया गया है , को अधिनिर्णय की तारीख से एक वर्ष की अवधि तक प्रतिमास तीन हजार रूपये के समतुल्य मासवार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा ।

(6) ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुंब जो विस्थापित हुआ है, को कुटुंब , भवन सामग्री , घरेलू सामग्री और पशुओं के स्थानांतरण के लिए परिवहन खर्च के रूप में एक बार पच्चास हजार रूपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी ।

(7) पशु या छोटी दुकान रखने वाले प्रत्येक प्रभावित कुटुंब ऐसी रकम की वित्तीय सहायता, यथास्थिति, पशुबाड़े या छोटी दुकान के निर्माण के लिए एक बारगी ऐसी रकम की वित्तीय सहायता प्राप्त करेगा जो समुचित सरकार द्वारा , न्यूनतम पच्चीस हजार रूपए की सीमा के अधीन रहते हुए अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए ।

(8) किसी कारीगर, छोटे व्यापारी या स्वनियोजित व्यक्ति के प्रत्येक प्रभावित कुटुम्ब या ऐसे प्रभावित कुटुम्ब जिसके स्वामित्वाधीन प्रभावित क्षेत्र में गैर कृषिक भूमि या वाणिज्यिक , औद्योगिक या संस्थागत ढांचा है और जिसे भूमि अर्जन के कारण प्रभावित क्षेत्र से अस्वेच्दिक रूप से विस्थापित किया गया है , ऐसी रकम की एक बारगी वित्तीय सहायता पाएगा जो समुचित सरकार द्वारा न्यूनतम पच्चीस हजार रूपए की सीमा के अधीन रहते हुए अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए ।

(9) प्रभावित कुटुंबों को जलाशय में मछली पकड़ने के अधिकार की अनुज्ञा ऐसी रीति में दी जा सकेगी जो समुचित सरकार द्वारा विहित की जाए ।

(

10) प्रत्येक प्रभावित कुटुंब को केवल पचास हजार रूपये का एक बार "पुनर्व्यवस्थापन भत्ता" दिया जाएगा ।

(11) प्रभावित कुटुंबों को आवंटित भूमि या मकान के रजिस्ट्रीकरण के लिए संदेय स्टांप शुल्क और अन्य फीस का वहन अपेक्षक निकाय द्वारा किया जाएगा ।

(

12) प्रभावित कुटुंबों को आवंटित मकान के लिए भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होगी ।

(13

) आवंटित भूमि या मकान प्रभावित कुटुंब की पत्नि और पति दोनों के संयुक्त नाम में हो सकेगा ।

(14) अधिनियम 2013 की दूसरी अनुसूची की कंडीका 4 के तहत जहाँ

(क) परियोजना के माध्यम से कार्य सृजित किया जाता है वहाँ आपेक्षित क्षेत्र में समुचित प्रषिक्षण देने और कौशल विकास करने के पश्चात प्रत्येक प्रभावित कुटुंब के कम से कम एक सदस्य के लिये उस दर पर जो तत्समय प्रवित्त उपबंधित किसी अन्य विधि में उपबंधित न्यूनतम मजदूरी से कम ना हो, उस परियोजना में नियेजन का उपबंध किया जाना या ऐसी अन्य परियोजना में ऐसे कार्य की जिसकी अपेक्षा की जाये, ब्यावस्था किया जाना या

(ख) प्रति प्रभावित कुटुंब 5 लाख रुपये का एक बार संदाय अथवा (ग

) वार्षिक पालिसियों जिनके द्वारा कृषक श्रामिको के लिये उपभेक्ता मुल्य सूचकॉक के 20 वर्ष तक प्रति कुटुंब दो हजार रुपये प्रति माह का संदाय किया जावेगा [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 सितम्बर 2023

7422

(15) प्रभावित परिवारों (कुटुंबों) को जो प्रभावित मकानों में स्थाई रूप से निवासरत है तथा जिनके अन्यत्र स्थानों पर निवास हेतु मकान नहीं है को विस्थापित क्षेत्र में पुनर्व्यवस्थापन क्षेत्र के रूप में चिन्हित ग्राम खतोली में खसरा नंबर 95/1 में शासकीय आवासीय पट्टे 30x30 वर्गफुट के लाटरी के माध्यम से प्रदाय किये जावेगे ।

4- अधिनियम 2013 की तीसरी अनुसूची अनुसार प्रभावित कुटुंबों/ जनसमुदाय के पुनर्व्यवस्थापन के लिए अध्यपेक्षा प्राधिकारी के खर्चे पर निम्नलिखित अवसंरचनात्मक सहूलियतें और मूलभूत न्यूनतम सुवधिाएं, यह सुनिश्चित करने के लिए उपलब्ध कराई जाएंगी कि नए गांव या कालोनी में पुनर्व्यवस्थापित जन समुदाय स्वयं के लिए एक युक्तियुक्त सामुदायिक जीवन स्तर प्राप्त कर सके और विस्थापन से हुए अभिघात को कम करने का प्रयास कर सकें । युक्तियुक्त वासयोग्य और नियोजित व्यवस्थापन के लिए न्यूनतम निम्नलिखित सहूलियतें और संसाधन उपलब्ध कराई जावेगी ।

(1 ) सभी पुनव्यवस्थापित कुटुंबों के लिए पुनर्व्यवस्थापित ग्रामों के भीतर सड़क और पक्की सड़क, मार्ग से जुड़ी बारहमासी सड़क और सुखाधिकार की पर्याप्त व्यवस्था की जाए ।

(2) वास्तविक पुनर्व्यवस्थापन के पहले उचित निकासी और स्वच्छता योजनाएं निष्पादित की जाएं ।

भारत सरकार द्वारा विहित मानकों के अनुसार प्रत्येक कुटुंब के लिए सुरक्षित पेयजल (3) का एक या अधिक सुनिश्चित संसाधन ।

(4) पशु के लिए पेयजल की व्यवस्था ।

(5) राज्य की स्वीकार्य अनुपात के अनुसार चारागाह

(6) उचित मूल्य की दुकान की युक्तियुक्त संख्या

(7) यथेचित पंचायत घर

(8) बीज सह उर्वरक भण्डारण की समुचित सुविधा, यदि आवश्यक हो ।

(9) विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्व्यवस्थापन के लिए स्थापित सभी नए ग्रामों को उपयुक्त परिवहन सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी जिसमें नजदीकी विकास केन्द्र / शहरी रिहायशों से स्थानीय बस सेवाओं के माध्यम से सार्वजनिक परिवहन सुविधाएं अवश्य सम्मिलित होनी चाहिए ।

(10 ) स्थल पर रहने वाले जाति समुदायों और उनकी प्रथाओं के आधार पर कब्रिस्तान या शवदाह गृह

(11) स्वच्छता के लिए सुविधाएं जिसके अंतर्गत व्यक्तिगत प्रसाधन बिन्दु

(12) प्रत्येक घर और सार्वजनिक प्रकाश के लिए व्यक्तिगत एकल विद्युत कनेक्शन (या सौर ऊर्जा जैसे ऊर्जा के गैर- परंपरागत संसाधनों के माध्यम से कनेक्शन)

( 13) शिशु और माता को पूरक पोषणीय सेवाएं उपलब्ध कराने वाली आंगनबाड़ी

(14) निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (2009 का 35) के उपबंधों के अनुसार विद्यालय विद्यालय

(15) दो किलोमीटर क्षेत्र के भीतर उप स्वास्थ्य केन्द्र

(16) भारत सरकार द्वारा यथाविहित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र

(17) बच्चो के लिए कीड़ा क्षेत्र

(18) प्रत्येक सौ कुटुंबों के लिए एक सामुदायिक केन्द्र

(19) प्रभावित क्षेत्र की संख्या और उनके आयाम से संगत प्रत्येक पचास कुटुंबों के लिए पूजा स्थल और सामुदायिक सभा के लिए चौपाल / वृक्ष चौतरा

(20) व्यवस्थापन के लिए समुचित सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए यदि आवश्यक हो (21) मानको के अनुसार पशुपालन सेवा केन्द्र ।

(22) उपरोक्तानुसार लाभ एवं सुविधायें प्रभावित व्यक्तियों को प्रभावित ग्राम/ मकानों में अधिनियम 2013 की धारा 11 के प्रकाशन दिनांक के पूर्ववर्ती तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में निवास करने की स्थिति में ही देय होगे तथा धात्रा के प्रकाशन 7423

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 सितम्बर 2023

भाग 1 ]

दिनांक के पूर्व तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में निवास को प्रमाणित किये जाने हेतु दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने का उत्तरदायित्व संबंधित प्रभावित कुटुंबों (व्यक्तियों) का होगा ।

(24) अधिनियम की धारा उड के तहत प्रभावित कुटुंब (व्यक्ति) द्वारा 18 वर्ष की आयु धारा 11 की प्रारंभिक अधिसूचना दिनांक के पूर्व पूर्ण किये जाने का प्रमाण प्रस्तुत किये जाने पर ही उपरोक्तानुसार सुविधायें एवं लाभ प्रभावित व्यक्ति / कुटुंब को दिया जावेगा ।

5- अधिनियम 2013 की धारा 21 के तहत हितबद्ध व्यक्तियों को यह भी सूचित किया जाता है कि सरकार का आशय भूमि का कब्जा लेने का है और ऐसी भूमि में सभी हितों के लिए प्रतिकरों और पुनर्वास तथा पुनर्व्यवस्थापन के दावे कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी देवरी जिला सागर में दिनांक 1०/10/2023 को प्रातः 10.30 बजे से दोपहर 3.00 बजे तक व्यक्तिगत रूप से या अभिकर्ता द्वारा या अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर भूमि में अपने-अपने हितों की प्रकृति तथा ऐसे हितों के लिए प्रतिकर के दावों की रकम और विशिष्टियां , धारा 20 के अधीन किए गए मापों के संबंध में आक्षेप यदि कोई हों, के साथ पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के दावे प्रस्तुत कर सकते है ।

भूमि के नक्शे तथा प्लान का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी देवरी जिला सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक -1 सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है ।

7424

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 सितम्बर 2023

[ भाग 1

प्र.क्र.- 13-3-82-22-23- भू- अर्जन- 23-7064

(देखिये धारा 19 एवं 21 )

:: अधिसूचना::

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 (1 ) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन दिनांक से प्रावधानित समयसीमा 60 दिवस की अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है जिससे अधिनियम की धारा 15 (2) के अंतर्गत कोई रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई है तथा समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित भूमि की सार्वजनिक लोक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के पद (2 ) में वर्णित भूमि एवं स्थाई परिसंपत्तियां लोक प्रयोजन हेतु अपेक्षित हैः-

:

(1 ) परियोजना का नाम

खतौला कॉम्प्लेक्स अंतर्गत शीर्ष कार्य एवं डूब क्षेत्र निर्माण हेतु

(2) भूमि का विवरण

1. जिला

सागर

2. तहसील

देवरी

3. ग्राम

सेंदवारा

4. पट.ह.नं.-

:

40

: 39.005 है.

5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल

::अनुसूची 2::

अर्जित भूमि का रकवा हे. में

भू-धारकों के नाम

सं. क्र.

खसरा नंबर

कुल रकवा सिंचित असिंचित पड़ती

स्वामित्व का प्रकार

भूमि का प्रकार

भूमिपर स्थित स्थावर परिसंपत्तियों का विवरण

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0.670 0.670

10 0

भूमिस्वामी कृषि 4

ऑवरी -1 , अमरुद-7, आम-4, निंबू-2 जामुन-1 ,

1.810 1.810

भूमिस्वामी कृषि 56

1

भरोसे वल्द दसू 1/2 भाग , महारानी बेवा दसू गौड़ 1/2 भाग साकिन देह भूमिस्वामी

मोसंबी-1 , बेल-2 , बेरी-2, सीताफल-20 मुनगा-2 , अनार-1 . सागौन-4 अन्य-1 पक्काकुआं-1

57 0.440 0.440

0

भूमिस्वामी कृषि

60 0.710 0.710

भूमिस्वामी कृषि

सागौन-3. कोहा-3 महुआ-2 अचार-2 केम-1 नीम-1 बमूरा -1 , बोसभिरा

0.000

1.810

0.470 0.000

भूमिस्वामी कृषि 7/1

सागौन-35 कोहा-3 , छेवला-2, नीम-1 , केम-2 पक्काकुआं-1 खेतसींग वल्द सूरतसींग उदयसींग , औंकारसींग , चंदनसींग , डेलनसींग, 2 माधोंसींग, पिस. वलवंतसींग, कृष्णाबाई, गन्तोबाई पुत्री वलवंतसींग , द्रोपदीबाई, बेवा वलवन्त सींग सा. जैतपुर भूमिस्वामी

TH 7425

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 सितम्बर 2023

भाग 1 ]

3

कृषि 8/1

भूमिस्वामी अजुद्धी वल्द चेतू गाँड साकिन देह भूस्विामी

4

भूमिस्वामी 2.800 0.380 0.000 0.000

0

कृषि

गनेशीबाई पति बाबूलाल साकिन खतौला भूमिस्वामी

5

भूमिस्वामी 12/1 0.550 0.040 0.000 0.000 पक्काकुआं

0

कृषि

शंकर लाल पिता बाबूलाल साकिन खतौला भूमिस्वामी

6

12/2 1.000 0.130 0.000 0.000

0

कृषि

भूमिस्वामी कड़ोरीलाल पिता बाबूलाल साकिन देह भूमिस्वामी

7

12/3 1.000 0.110 0.000 0.000

कृषि 12/4

भूमिस्वामी जगन्नाथ पिता बाबूलाल साकिन देह भूमिस्वामी

8

भूमिस्वामी 1.010 0.090 0.000 0.000 0

कृषि

दामोदर पिता बाबूलाल साकिन देह भूमिस्वामी

भूमिस्वामी 12/5 1.010 0.070 0.000 0.000 0

0

कृषि

9

14/1 0.670 0.040 0.000 0.000

67 2.430 1.360 0.000 0.030

कृषि

भूमिस्वामी अवधरानी बेबा हरिसींग 1/4 कमलरानी पिता हरिसींग 1/4 परषोत्तम पिता हरिसींग 1/4 मोहन पिता हरिसींग 1/4 साकिन सेंदवारा भूमिस्वामी

10

भूमिस्वामी

बेल-1 , आम-9 , अमरुद-4, केला-3 , ऑवला-3, सागौन-2 बांस-30 कुआं पक्का-1

0

कृषि

शंकर पिता फूलसींग साकिन देह भूमिस्वामी

11

भूमिस्वामी 14/2 0.670 0.040 0.000 0.000

15 2.760 0.150 0.000 0.000

0

कृषि

भगवत पिता जगन सा० सेंदवारा भूमिस्वामी

12

0.075

0

कृषि

भूमिस्वामी रुपसींग, धीरज पिता बब्बू कमला, रेवती, धनू पिता. चेतू गाँड़ खुमान, फागू, विनीता पिता बब्बू वृजरानी बेवा बब्बू गाँड़ साकिन देह भूमिस्वामी

13

21/1 1.550

0

कृषि

भूमिस्वामी सुहागरानी बेबा सिब्बू 1/7 बंदना पुत्री सिब्बू 1/7 रश्मी पुत्री सिब्बू 1/7 नर्मदा प्रसाद पिता सिब्बू 1/7 मलखान पिता सिब्बू1/7 विजय पिता सिब्बू 1/7 रणधीर पिता सिब्बू 1/7 साकिन सेंदवारा भूमिस्वामी

21/2 0.520 0.055

0.030

कृषि

भूमिस्वामी 14

प्रतापनारायण वल्द विष्णुप्रसाद साकिन खतौला भूमिस्वामी

22/1 0.280

0

0.025

कृषि

भूमिस्वामी

15

भूमिस्वामी 22/2 1.040

0

0.040

0

कृषि

प्रभावती पति बसंत सिंह गौड़ साकिन सागरभूमिस्वामी

16

22/3 0.800

0.060

0

कृषि

भूमिस्वामी बृजेश पिता विष्णुप्रसाद साकिन देवरी भूमिस्वामी

17

22/4 1.200

0.065

कृषि

भूमिस्वामी लक्ष्मन पिता विष्णुप्रसाद साकिन देवरी भूमिस्वामी

22/5 1.200

0

0.150

0

कृषि

भूमिस्वामी

18

29/1 0.460

0.120

0.490

0

भूमिस्वामी कृषि 30

सूरतसींग पिता हिरदेसींग संतोष अमरसींग गौतम नाबा वल्द व वली सूरतसींग भागीरथ नन्हे पिता खिलान रामाबाई पुत्री खिलान गौड़ नरान रमेश पिता घम्मू कुसुम अनीता पुत्री घम्मू साकिन देह भूमिस्वामी

19

32 1.130 0.035 0.000 0.000 पक्काकुआं-1

कृषि

भूमिस्वामी यशवंत सिंह पिता मर्दन सिंह 1/3 भाग , गोकलसींग पिता मर्दन सिंह 1/3 भाग , गुलाबसींग पिता मर्दन सिंह 1/3 भाग भूमिस्वामी साकिन सेंदवारा भूमिस्वामी 7426

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 सितम्बर 2023

[ भाग 1

20

35 1.100

0

भूमिस्वामी कृषि

यशवत गुलाब, गोकलसींग पिस मदर्नसींग, पूनाबाई रामबाई पुत्री मर्दनसींग, मानसींग पिस गोरेलाल, मालतीबाई, क्रांति पुत्री गोरीलाल , तांती वल्द घन्सू, सियारानी वेवा रामा, श्रीबाई पुत्री रामा , केशरबाई वेवा घासीराम, क्रांतिबाई, राधाबाई, लक्ष्मीबाई ना.वा. पुत्री घासीराम वली मां केशरबाई, राजू, भजन, लेखन पिस. रामा गौड़, मूरत सत्यभान नेतराम रामअवतार श्याम पिता तिजई इमरती मीरा पुत्री तिजई प्रकाशरानी वेवा तिजई साकिन खतौला भूमिस्वामी

21

भूमिस्वामी कृषि 53/1 2.470

गनेश वल्द सूरतसींग गाँड़ साकिन खतौला भूमिस्वामी

सागौन-2 छेवला-1 कोहा-1 बांस-650

2.000

22

कृषि

भूमिस्वामी

53/2 2.000

सागन-7 कोहा-2 महुआ-1 श्री देव जानकरी रमणजी मंदिर, मुह. रामसींग उत्तमसींग पिता श्रीसींग साकिन पाटई भूमिस्वामी

23

2.130 2.130

भूमिस्वामी कृषि 54

निबू-1 , बेल-1 मुनगा-4 सीताफल-21 आम 4. ऑवरी-5 , अमरुद-4 कटहर-1 , सागौन-4 कोहा-2, बांस -175 रूपरानी वेवा भगवानदास 1/5 भाग, हरिराम पिता भगवानदास 1/5 भाग , हल्लेभाई पिता भगवानदास चैनसींग पिता भगवानदास 1/5 भाग , परमा पुत्री भगवानदास 1/5 भाग साकिन सेंदवारा भूमिस्वामी

24

भूमिस्वामी कृषि 55/1 0.990 0.990

बैजनाथ पिता जयसींग साकिन सेंदवारा भूमिस्वामी

कुआ पक्का-1 निंबू-3 मुनगा-1 सीताफल-5 अमरुद-3 बेल-1 बेरी-4 सागौन-5 छेवला-2 बांस-120

25

भूमिस्वामी कृषि

55/2 0.990 0.990

भगवानदास पिता जयसींग सेंदवारा भूमिस्वामी

सागौन-3 नीम-3 . कुआं

26

कृषि 55/3 0.990 0.990

0

भूमिस्वामी

हीराबाई, ममताबाई, सोनाबाई पुत्री तुलसीराम साकिन देह भूमिस्वामी

27

1.700 1.700 0.000 0.000

भूमिस्वामी कृषि 58

टीकाराम पिता लक्ष्मण सींग गाँड़ साकिन सेंदवारा भूमिस्वामी

ऑवरी-1 अमरुद-10, आम-2, निंबू-8 बेल-1 ,, बेरी -1 , सीताफल-2, मुनगा-1 , तेदू-2 सागौन-25 कोहा-3 छेवला-2 नीम-1 , केम-2

बम्ररा-2 सागैन-1

बांस-80 , कोहा -1

1.170 1.170 0.000 0.000

कृषि 62

भूमिस्वामी

कुद्दा पिता निजाम 1/4 भाग, भगुन्त पिता जयसींग 1/4 भाग, भरोसे पिता दलू 1/4 भाग फूलसींग पिता जगन्नाथ 28 1/16 भाग , धनाबाई पुत्री जगन्नाथ 1/16भाग, चिरोंजाबाई पुत्री जगन्नाथ 1/16भाग, लल्लीबाई पुत्री जगन्नाथ 1/16 भाग , साकिन सेंदवारा भूमिस्वामी

29

66 0.810 0.810 0.000 0.000

भूमिस्वामी कृषि

भागीरथ वल्द खिलानींग गाँड़ साकिन सेंदवारा भूमिस्वामी

कटहर -3 , अमरुद -6 आंवला-1 , बेल-1 .. गुनगा-2, बेरी-3, आम-1 , सीताफल-1 , सागौन-1

0.000

1.280

0.000

कृषि

भूमिस्वामी

68/1 1.660

ऑवरी-3 , आम-1 अमरुद-2, कुआं फुन्दी, नन्हू, मुलू, प्रीतम, हीराबाई, 30 रामकली, मुलाबाई पिस. अजुद्धी, मदरोबाई बेवा अजुद्धी साकिन देह भूमिस्वामी 7427

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 सितम्बर 2023

भाग 1 ]

31

1.020 1.020

भूमिस्वामी कृषि 68/2

फुन्दी वल्द अजुद्धी गाँड़ साकिन सेंदवारा भूमिस्वामी

32

भूमिस्वामी

ऑवरी-8 अमरुद- आम-8 . निंबू-2 सीताफल-6 , कटहर -1 , बेल-4,

0.400 0.400

कृषि

भागोनी वल्द अजुद्धी गौड़ साकिन सेंदवारा भूमिस्वामी

33

68/3

0

0.800

68/4 0.800

भूमिस्वामी कृषि

मुलू वल्द अजुद्धी गाँड़ साकिन सेंदवारा भूमिस्वामी

34

भूमिस्वामी

ऑवरी -3 , आम-1 अमरुद -2

2.630

69 2.630

कृषि

रामनाथ वल्द अजुद्धी गाँड़ साकिन सेंदवारा भूमिस्वामी

35

भूमिस्वामी

आम -2. महुआ-1 , अमरुद -2 , ऑवला-6 सागौन-26 छेवला-1 कोहा-1 बांस-90

सागेन-36

बांसभिरा

कोहा-9

2.330 0.000 0.030

कृषि

विश्वनाथ सिंह वल्द गनेशसिंह गाँड़ साकिन सेंदवारा भूमिस्वामी

भूमिस्वामी 70/1 2.330

बमूरा-4

महुआ-7

अचार-2

तेंदू-1 , नीम-2

0.740

कृषि

36

यशवंतसिंह वल्द मर्दनसिंह गाँड़ साकिन सेंदवारा भूमिस्वामी

70/2 0.740

ऑवरी-2, अमरुद-3 आम-2, निंबू-7, कटहर -2. बेरी -5, सीताफल-2 सागौन-2, बबूल-6

2.470

कृषि

भूमिस्वामी

37

71/1 2.470

सागौन-3 , कोहा-5 महुआ-5. तेंदू-2 बास-134

0.000

70/3 0.800

भूमिस्वामी कृषि

गोकलसिंह वल्द मर्दनसिंह गौंड़ साकिन सेंदवारा भूमिस्वामी

38

आम-1 . अमरुद-2 बेल-1 , बेरी-8 ऑवरी-4, कुआं

0.000

भूमिस्वामी कृषि

गुलाव सिंह वल्द मर्दनसिंह गौड़ साकिन सेंदवारा भूमिस्वामी

39

70/4 0.800

0

71/2 2.470 2.470 0.000 0.000

कृषि

भूमिस्वामी मोहन हुकम नत्थू परसराम, दिलीप पिस. कलू भागवती बबीता पुत्री कलू, शिवरानी बेबा कलू साकिन देह भूमिस्वामी तुलसीराम पिता तांती गौड़ 1/9 भाग,

भूमिस्वामी

सागौन-2 कोहा-6, बोर

आम-2 , बेरी -2 कटहर -1 , अमरुद -2 , सीताफल-4, तुलसीराम अमरुद-2, निंबू-3 , बेरी -4,

2.480

कृषि

कमलेश पिता तांती गौड 1/9 भाग, देवराज पिता तांती गौड़ 1/9 भाग, हरीबाई पुत्री तांती गौड़ 1/9 भाग, प्रभा पुत्री तांती गौड 1/9 भाग , सावित्री पुत्री तांती गौड़ 1/9 भाग, कुंवरबाई पुत्री 40 तांती गौड़ 1/9 भाग , सदारानी वेवा तांती गौड़ 1/9 भाग , इन्द्राज पिता विश्वनाथ गौड़ 1/36, राधा पुत्री विश्वनाथ गौड़ 1/36 भाग , आरती पुत्री विश्वनाथ गौड़ 1/36 भाग , यशोदारानी वेवा विश्वनाथ गौड़ 1/36 भाग , साकिन सेंदवारा भूमिस्वामी

41

71/3 2.480

केला-20. , आम-2, जामुन-2 पपीता-4..मुनगा-1 , सागेन-12 बांसमिरा कोहा-4

72 3.640 2.150

कृषि

भूमिस्वामी चित्तर सींग पिता देवरी पता देवरी भूमिस्वामी

कुल योगः-

आम-5,निंबू-13, अमरुद-3 . ऑवला-6, कटहर-3, मुनगा-1 , बेल-5 , बेरी-1 , सागौन-2

कोहा-1 , बांस-185

47 64.600 36.745 2.170 0.090

0 7428

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 सितम्बर 2023

[ भाग 1

खतौला कॉम्प्लेक्स सिचाई परियोजना में भूमि अर्जन के कारण प्रभावित मकान एवं कुटुम्बो का विवरण

खसरा नंबर

सरल क्रमां क

भूमि पर निर्मित मानधारक का विवरण वर्तमान अभिलेखानुस ारभू-धारक काविवरण

प्रभावित मकान का विवरण

लं. ४ चौ.

झोपडी/ कच्चाकवेलू/टिन शेड/ पक्कागाटर फर्शी / आर.सी.सी.

1

2

3

4

1

68/4 मूलचंद पिता मुलू वल्द अजुद्धी गौड़

धारा 11.के प्रकाशन दिनाँक को धारा ३ ड के तहत् प्रभावित कुटुंबों का विवरण

मकान का क्षेत्रफल (व.मी.मे)

अर्जित मकान में प्रभावित व्यक्ति का स्थायी निवास है अथवा अस्थाई

6

5

7

8

9

14.75x 85.550

निरंक

स्थाई

5.80

कच्चा मकान कबेलू

छाये

37.820

6.2x6.10

कच्चा मकान कबेलू

छाये

2

अजुद्दी अनुभाग-146 भाग -2 सरल क्रमांक -267 निरंक

3

निरंक

4

निरंक

5

68/4

स्थाई

अरविंद पिता मूलचंद

0 0.000

स्थाई

छुट्टन पिता मूलचंद गोपी सींग स्थाई

पिता मूलचंद

7.0x6.0 42.000

निरंक

स्थाई

कच्चा कबेलू बरासती

मुलू वल्द अजुद्धी गाँड़

घास छाई

लालसींग पिता मूलचंद अनुभाग-146 भाग-2 सरल क्रमांक -270

6

68/2

11.95 x 63.335

निरंक

स्थाई

कच्चा मकान कबेलू

फुन्दी वल्द अजुद्धी गाँड़

5.30

5.50 x 23.100

कच्चा मकान कबेलू

बलराम पिता फुंदी अनुभाग-146 भाग-2 सरल क्रमांक -140 4.20

42.625

5.50 x

कच्ची दहलान कबेलू

7

निरंक

8

निरंक

9

निरंक

10

69

7.75

0

स्थाई

0.000 लेखन पिता फुंदी

स. क्र.-142

0

0.000

स्थाई

दीपक पिता बलराम

0

0.000

स्थाई

छबरानी पति फुंदी अनुभाग-146 भाग-2 सरल

28.058

क्रमांक -149 निरंक

स्थाई 6.45 x 4.35

आर.सी.सी फर्सी छत

(पी.एम. आवास)

रामनाथ वल्द अजुद्धी गाँड़

देवी सिंह पिता रामनाथ अनुभाग-146 भाग -2 सरल क्रमांक -187

11

69

निरंक

6.0x 9.20 55.200

स्थाई

कच्चा मकान कबेलू

रामनाथ वल्द अजुद्धी गौड़

रामनाथ पिता अजुद्दीअनुभाग -1 46 भाग-2 सरल क्रमांक -181

12

66

निरंक

132.66

स्थाई

कच्ची दीवार कबेलू

छाई

13

भागीरथ वल्द खिलानसींग गाँड़

0

6.60x 20.10

2.20x 5

दहलान कबेलू छाई

निरंक

भागीरथ पिता खिलान अनुभाग-146 भाग-2 सरल क्रमांक -319

14

निरंक 0

11.000 0.000

स्थाई

ब्रजेश पिता भागीरथ सरल क्र.-323

0

0.000 मुलायम पिता निरंक भागीरथ सरल क्र .-215 7429

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 8 सितम्बर 2023

भाग 1 ]

67

अवधरानी पति हरिसींग 4x7.30 29.200 निरंक

स्थाई

आर सी सी

(पी.एम.आवास)

15 अवधरानी कमलरानी पुरुषोत्तम, मोहन बल्द हरिसींग

16

67

8.80x 95.920 निरंक

स्थाई

कच्चा मकान कबेलू

17

निरंक अवधरानी कमलरानी पुरुषोत्तम, मोहन बल्द हरिसींग

मोहन पिता हरिसींग अनुभाग-146 भाग -2 सरल क्रमांक -238

18

निरंक

19

71/1

10.90

0

स्थाई 0.000 परसोत्तम पिता हरिसींग सरल क्र.-230

0 0.000

स्थाई

देवेन्द्र पिता परसोत्तम

35.960

निरंक

स्थाई

कच्चा मकान कबेलू

यशवंतसिंह वल्द मर्दनसिंह गौंड

छतरसींग पिता यशवंत सींगअनुभाग-146 भाग-2 सरल क्रमांक -314

70/3

5.80 x 6.20

9.0x 95.400

निरंक

कच्चा मकान कबेलू

21

20 गोकलसिंह वल्द मर्दनसिंह गौंड

गोकलसिंह वल्द मर्दनसिंह गौंड अनुभाग-146 भाग-4 सरल क्रमांक -736

कच्चा कबेलू

71/3

22 कमलेश पिता ताँती तुलसी पिता तांती अन्य 8

कमलेश पिता ताँती अनुभाग-146 भाग-2 सरल क्रमांक -264 देवराज पिता ताँती अनुभाग-146 भाग-2 सरल क्रमांक -306

23

71/3

अस्थाई

10.60

स्थाई

सिवेंद्र पिता गोकल

10x4.80 48.000

निरंक

स्थाई

निरंक

4.15x3.35 13.903

स्थाई

कच्ची दीवार बरसाती

छाई

22.040

5.80x 3.80

कच्ची दीवार बरसाती

छाई

कमलेश पिता ताँती तुलसी पिता तांती अन्य 8

तुलसीराम पिता ताँती अनुभाग-146 भाग-2 सरल क्रमांक -262

24

54

12.10 x

निरंक

49.610

स्थाई

कच्चा मकान कबेलू

4.10

27.675

कच्चा मकान कबेलू

रुपरानी बेबा भगवानदास अनुभाग -146 भाग -2 सरल क्रमांक -219 6.75 x 4.10

41.470

कच्ची दहलान कबेलू

25

निरंक रुपारानी बेबा भगवनदास हरिराम हल्लेभाई चैनसींग परमा पिता भगवसनदा स

26

निरंक

27

निरंक

28

55/1

2.20 x 18.85

0

0.000

स्थाई

हरिराम पिता भगवानदास सरल क्र.- 222

0

0.000

स्थाई

चैनसींग पिता भगवानदास सरल क्र.-226

0

स्थाई 0.000 हल्लेभाई पिता भगवानदास सरल क्र.-197

6.10 x 23.180

निरंक

स्थाई

कच्चा मकान कबेलू

बैजनाथ पिता जयसींग

3.80

8.30x 2

कच्ची दहलान कबेलू

राधारानी पत्नि बैजनाथअनुभाग 1 46 भाग-2 सरल क्रमांक -212 3.80x

16.60 8.36

2.20

21.070

4.90x

4.30

कच्चा मकान

कबेलू(पन्नी छाई)

7430

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 सितम्बर 2023

[भाग 1

4.25 x 22.075

3.90+

आर.सी.सी फर्सी छत (पी.

एम.आवास)

29

निरंक

30

56

2.5x 2

0

0.000

स्थाई

गोविन्द पिता बैजनाथ सरल क्र.-195

147.00

निरंक

स्थाई

कच्चा मकान कबेलू

15.0 x 9.80

0

8.70×9.0 78.300

कच्ची दहलान कबेलू

भरोसे वल्द दसू महारानी बेवा गाँड़

भरोसे बल्द दलू अनुभाग-146 भाग -2 सरल क्रमांक -165

62

31.280

6.80x4.60

कच्चा कबेलू

कुद्दा वल्द निजाम बगै,

31

निरंक

32

58

0

0.000

स्थाई

प्रताप पिता भरोसी सरल क्र.- 204

7.75x 60.063

निरंक

स्थाई

कच्चा मकान कबेलू

टीकाराम पिता लक्ष्मण सींग गाँड़

टीकाराम पिता लछमन अनुभाग-146 भाग -2 सरल क्रमांक -194

33

68/4

मुलू वल्द अजुद्धी गौड़

7.75

27.950

निरंक

6.5x4.3

निर्माणाधी न है

पक्कीदीवार चद्दर

छाई (पी.एम.आवास)

गोपी सींग पिता मूलचंद अनुभाग-146 भाग-2 सरल क्रमांक -269

68/2

34 फुन्दी वल्द अजुद्धी गौड़

4.30x6.5 27.950

निरंक निर्माणाधी न है

आर.सी.सी (पी.एम.

आवास) निर्माणाधीन

छबरानी पति फुंदी अनुभाग-146 भाग -2 सरल क्रमांक -149

55/3

17.100 निरंक

अस्थाई

कच्चा मकान कबेलू

सोनाबाई (निवास योग्य नहीं) टूटा हुआ 35 हीराबाई, ममाताबाई, सोनाबाई पुत्री तुलसीराम

3.80x 4.50

3- परियोजनांतर्गत भूमि अर्जन के कारण विस्थापित कुटुंबों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन हेतु अधिनियम 2013 के तहत पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की कार्यवाही प्रचलित है । अधिनियम 2013 प्रावधानों के तहत पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन नीति अनुमोदित होने पर प्रभावित कुटुंबों को निम्नानुसार लाभान्वित किया जाना भी प्रस्तावित है ।

(1) ग्रामीण क्षेत्र में प्रभावित किसी मकान से वंचित किये जाने की दशा में प्रधानमंत्री आवास योजना विनिर्देशों के अनुसार एक निर्मित मकान उपलब्ध कराया जाएगा जिसका कुर्सी क्षेत्र 50 वर्गमीटर से कम नहीं होगा ।

(2) कंडिका -1 में वर्णित फायदों को ऐसे किसी प्रभावित कुटुंबों को, जो वासक्षेत्र भूमि से रहित है और जो प्रभावित क्षेत्रों की अधिसूचना की तारीख के पूर्ववर्ती क्षेत्रों की अधिसूचना की तारीख के पूर्ववर्ती तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में रह रहा है और जिसे ऐसे क्षेत्र से अनिच्छा से विस्थापित किया गया है भी विस्तारित किया जाएगा ।

(3) यदि कोई प्रभावित कुटुंब जो प्रस्थापित मकान को न लेने का विकल्प करता है, तो निर्मित मकान के बदले मकान के समतुल्य खर्च प्रस्थापित किया जा सकेगा ।

(4) अर्जन से प्रभावित किसी कुटुंब को इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन एक से अधिक मकान नहीं दिया जाएगा ।

(5) ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुंब, जिसे अर्जित भूमि से विस्थापित किया गया है, को अधिनिर्णय की तारीख से एक वर्ष की अवधि तक प्रतिमास तीन हजार रूपये के समतुल्य, मास्वार, जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा ।

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 सितम्बर 2023

7431 भाग 1 ]

(6) ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुंब जो विस्थापित हुआ है, को कुटुंब, भवन सामग्री, घरेलू सामग्री और पशुओं के स्थानांतरण के लिए परिवहन खर्च के रूप में एक बार पच्चास हजार रूपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी ।

(7) पशु या छोटी दुकान रखने वाले प्रत्येक प्रभावित कुटुंब ऐसी रकम की वित्तीय सहायता, यथास्थिति, पशुबाड़े या छोटी दुकान के निर्माण के लिए एक बारगी ऐसी रकम की वित्तीय सहायता प्राप्त करेगा जो समुचित सरकार द्वारा , न्यूनतम पच्चीस हजार रूपए की सीमा के अधीन रहते हुए अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए ।

(8) किसी कारीगर, छोटे व्यापारी या स्वनियोजित व्यक्ति के प्रत्येक प्रभावित कुटुम्ब या ऐसे प्रभावित कुटुम्ब जिसके स्वामित्वाधीन प्रभावित क्षेत्र में गैर कृषिक भूमि या वाणिज्यिक, औद्योगिक या संस्थागत ढांचा है और जिसे भूमि अर्जन के कारण प्रभावित क्षेत्र से अस्वेच्दिक रूप से विस्थापित किया गया है , ऐसी रकम की एक बारगी वित्तीय सहायता पाएगा जो समुचित सरकार द्वारा न्यूनतम पच्चीस हजार रूपए की सीमा के अधीन रहते हुए अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए ।

( 9) प्रभावित कुटुंबों को जलाशय में मछली पकड़ने के अधिकार की अनुज्ञा ऐसी रीति में दी जा सकेगी जो समुचित सरकार द्वारा विहित की जाए ।

(10) प्रत्येक प्रभावित कुटुंब को केवल पचास हजार रूपये का एक बार "पुनर्व्यवस्थापन भत्ता' दिया जाएगा ।

(11 ) प्रभावित कुटुंबों को आवंटित भूमि या मकान के रजिस्ट्रीकरण के लिए संदेय स्टांप शुल्क और अन्य फीस का वहन अपेक्षक निकाय द्वारा किया जाएगा ।

(12) प्रभावित कुटुंबों को आवंटित मकान के लिए भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होगी ।

(13) आवंटित भूमि या मकान प्रभावित कुटुंब की पत्नि और पति दोनों के संयुक्त नाम में हो सकेगा।

(14) अधिनियम 2013 की दूसरी अनुसूची की कंडीका 4 के तहत जहाँ

(क) परियोजना के माध्यम से कार्य सृजित किया जाता है वहाँ आपेक्षित क्षेत्र में समुचित प्रषिक्षण देने और कौशल विकास करने के पश्चात प्रत्येक प्रभावित कुटुंब के कम से कम एक सदस्य के लिये उस दर पर जो तत्समय प्रवित्त उपबंधित किसी अन्य विधि में उपबंधित न्यूनतम मजदूरी से कम ना हो, उस परियोजना में नियेजन का उपबंध किया जाना या ऐसी अन्य परियोजना में ऐसे कार्य की जिसकी अपेक्षा की जाये , ब्यावस्था किया जाना या

(ख) प्रति प्रभावित कुटुंब 5 लाख रुपये का एक बार संदाय अथवा

(ग) वार्षिक पालिसियाँ जिनके द्वारा कृषक श्रामिको के लिये उपभेक्ता मुल्य सूचकॉक के 20 वर्ष तक प्रति कुटुंब दो हजार रुपये प्रति माह का संदाय किया जावेगा (15) प्रभावित परिवारों (कुटुंबों) को जो प्रभावित मकानों में स्थाई रूप से निवासरत है तथा जिनके अन्यत्र स्थानों पर निवास हेतु मकान नहीं है को विस्थापित क्षेत्र में पुनर्व्यवस्थापन क्षेत्र के रूप में चिन्हित ग्राम खतोली में खसरा नंबर 95/1 में शासकीय आवासीय पट्टे 30x30 वर्गफुट के लाटरी के माध्यम से प्रदाय किये जावेगे ।

4- अधिनियम 2013 की तीसरी अनुसूची अनुसार प्रभावित कुटुंबों/ जनसमुदाय के पुनर्व्यवस्थापन के लिए अध्यपेक्षा प्राधिकारी के खर्चे पर निम्नलिखित अवसंरचनात्मक सहूलियतें और मूलभूत न्यूनतम सुवधिाएं, यह सुनिश्चित करने के लिए उपलब्ध कराई जाएंगी कि नए गांव या कालोनी में पुनर्व्यवस्थापित जन समुदाय स्वयं के लिए एक युक्तियुक्त सामुदायिक जीवन स्तर प्राप्त कर सके और विस्थापन से हुए अभिघात को कम करने का प्रयास कर सकें । युक्तियुक्त वासयोग्य और नियोजित व्यवस्थापन के लिए न्यूनतम निम्नलिखित सहूलियतें और संसाधन उपलब्ध कराई जावेगी ।

(1) सभी पुनव्यवस्थापित कुटुंबों के लिए पुनर्व्यवस्थापित ग्रामों के भीतर सड़क और पक्की सड़क, मार्ग से जुड़ी बारहमासी सड़क और सुखाधिकार की पर्याप्त व्यवस्था की जाए ।

7432

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 सितम्बर 2023

[ भाग 1

(2) वास्तविक पुनर्व्यवस्थापन के पहले उचित निकासी और स्वच्छता योजनाएं निष्पादित की जाए ।

(3) भारत सरकार द्वारा विहित मानकों के अनुसार प्रत्येक कुटुंब के लिए सुरक्षित पेयजल का एक या अधिक सुनिश्चित संसाधन ।

(4) पशु के लिए पेयजल की व्यवस्था ।

(5) राज्य की स्वीकार्य अनुपात के अनुसार चारागाह

(6) उचित मूल्य की दुकान की युक्तियुक्त संख्या

(7) यथेचित पंचायत घर

(8) बीज सह उर्वरक भण्डारण की समुचित सुविधा, यदि आवश्यक हो ।

(9) विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्व्यवस्थापन के लिए स्थापित सभी नए ग्रामों को उपयुक्त परिवहन सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी जिसमें नजदीकी विकास केन्द्र / शहरी रिहायशों से स्थानीय बस सेवाओं के माध्यम से सार्वजनिक परिवहन सुविधाएं अवश्य सम्मिलित होनी चाहिए ।

(10) स्थल पर रहने वाले जाति समुदायों और उनकी प्रथाओं के आधार पर कब्रिस्तान या शवदाह गृह (11 ) स्वच्छता के लिए सुविधाएं जिसके अंतर्गत व्यक्तिगत प्रसाधन बिन्दु

(12) प्रत्येक घर और सार्वजनिक प्रकाश के लिए व्यक्तिगत एकल विद्युत कनेक्शन (या सौर ऊर्जा जैसे ऊर्जा के गैर - परंपरागत संसाधनों के माध्यम से कनेक्शन)

(13) शिशु और माता को पूरक पोषणीय सेवाएं उपलब्ध कराने वाली आंगनबाड़ी

(14) निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (2009 का 35) के उपबंधों के अनुसार विद्यालय विद्यालय

(15) दो किलोमीटर क्षेत्र के भीतर उप स्वास्थ्य केन्द्र

(16) भारत सरकार द्वारा यथाविहित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र

(17) बच्चो के लिए कीड़ा क्षेत्र

(18) प्रत्येक सौ कुटुंबों के लिए एक सामुदायिक केन्द्र

(19) प्रभावित क्षेत्र की संख्या और उनके आयाम से संगत प्रत्येक पचास कुटुंबों के लिए पूजा स्थल और सामुदायिक सभा के लिए चौपाल / वृक्ष चौतरा

(20) व्यवस्थापन के लिए समुचित सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए यदि आवश्यक हो

(21) मानको के अनुसार पशुपालन सेवा केन्द्र ।

(22) उपरोक्तानुसार लाभ एवं सुविधायें प्रभावित व्यक्तियों को प्रभावित ग्राम/ मकानों में अधिनियम 2013 की धारा 11 के प्रकाशन दिनांक के पूर्ववर्ती तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में निवास करने की स्थिति में ही देय होगे तथा धारा 11 के प्रकाशन दिनांक के पूर्व तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में निवास को प्रमाणित किये जाने हेतु दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने का उत्तरदायित्व संबंधित प्रभावित कुटुंबों (व्यक्तियों) का होगा ।

(24) अधिनियम की धारा उड के तहत प्रभावित कुटुंब (व्यक्ति) द्वारा 18 वर्ष की आयु धारा 11 की प्रारंभिक अधिसूचना दिनांक के पूर्व पूर्ण किये जाने का प्रमाण प्रस्तुत किये जाने पर ही उपरोक्तानुसार सुविधायें एवं लाभ प्रभावित व्यक्ति / कुटुंब को दिया जावेगा ।

5- अधिनियम 2013 की धारा 21 के तहत हितबद्ध व्यक्तियों को यह भी सूचित किया जाता है कि सरकार का आशय भूमि का कब्जा लेने का है और ऐसी भूमि में सभी हितों के लिए प्रतिकरों और पुनर्वास तथा पुनर्व्यवस्थापन के दावे कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी देवरी जिला सागर में दिनांक 11/10/2023 को प्रातः 10.30 बजे से दोपहर 3.00 बजे तक व्यक्तिगत रूप से या अभिकर्ता द्वारा या अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर भूमि में अपने-अपने हितों की प्रकृति तथा ऐसे हितों के लिए प्रतिकर के दावों की रकम और

विशिष्टियां, धारा 20 के अधीन किए गए मापों के संबंध में आक्षेप यदि कोई हों, के साथ पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के दावे प्रस्तुत कर सकते है ।

भूमि के नक्शे तथा प्लान का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी देवरी जिला सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

दीपक आर्य , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

भाग 1 ]

7433

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 सितम्बर 2023

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, जबलपुर

जबलपुर, दिनांक 9 अगस्त 2023

क्र. बी- 5739- तीन- 10-42-75-( इन्दौर सांवेर ) - उच्च न्यायालय की अधिसूचना क्रमांक ए-2087, दिनांक 22 अप्रैल 2023, जहाँ तक कि उसका संबंध जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की श्रृंखला न्यायालय सांवेर ( जिला इंदौर ) के संचालन से है, को एतद्वारा निरस्त किया जाता है .

No. B - 5739 - III - 10-42-75-( Indore- Sanwer) . High Court Notification No. A- 2087 , dated 22nd April 2023 , so far as it relates to holding Link Court of District & Additional Session Judge at Sanwer (District Indore ) , is hereby stands cancelled .

By order of Hon'ble Chief Justice, SANTOSH PRASAD SHUKLA , Registrar (District Establishment) .

जबलपुर, दिनांक 18 अगस्त 2023

क्र. A- 5110- दो-2-68-2022. श्री हरसहाय पटेरिया, डिप्टी रजिस्ट्रार ( M ) , उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , जबलपुर को दिनांक 31 जुलाई से 5 अगस्त 2023 तक, छह दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है .

अवकाश से लौटने पर श्री हरसहाय पटेरिया, डिप्टी रजिस्ट्रार ( M) , उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश , जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री हरसहाय पटेरिया, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो डिप्टी रजिस्ट्रार ( M ) के पद पर कार्यरत रहते .

जबलपुर, दिनांक 21 अगस्त 2023

क्र. A- 5119-दो- 2-68-2022.- श्री हरसहाय पटेरिया, डिप्टी रजिस्ट्रार ( M ) , उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 11 से 15 सितम्बर 2023 तक, पाँच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .

अवकाश से लौटने पर श्री हरसहाय पटेरिया, डिप्टी रजिस्ट्रार ( M ) , उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री हरसहाय पटेरिया, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो डिप्टी रजिस्ट्रार ( M ) के पद पर कार्यरत रहते .

क्र. D- 3525- दो - 2-8-2023.-श्री तजिन्दर सिंह अजमानी, संकाय सदस्य ( वरिष्ठ ) , मध्यप्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 29 मई से 7 जून 2023 तक के ग्रीष्मकालीन/ सार्वजनिक अवकाश के साथ एल. टी. सी. सुविधा का उपभोग करने के कारण वर्ष 2019 से वर्ष 2023 तक की ब्लाक अवधि हेतु दस दिवस (केवल दस दिवस ) के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक 3-( ए) 19-03- इक्कीस - ब ( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 9 ( 1 -ड) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक- 3666- इक्कीस- ब ( एक) 2011 , दिनांक 8 अगस्त 2011 में दिए गए निर्देशों के अंतर्गत प्रदान की जाती है.

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार, यू. एस. दुबे, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी .

जबलपुर, दिनांक 8 अगस्त 2023

क्र. A- 4889-दो-2-48-2022.- श्रीमती संगीता मदान, प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , इन्दौर को दिनांक 30 जून से 1 जुलाई 2023 तक, दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 29 जून 2023 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 2 जुलाई 2023 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है .

अवकाश से लौटने पर श्रीमती संगीता मदान , प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , इन्दौर को इन्दौर पुनः पदस्थापित किया जाता है .

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती संगीता मदान, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.

क्र. A-4891-दो-2-21-2019.- श्री लखनलाल गर्ग, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, झाबुआ को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक- 3- ( ए) 19-03- इक्कीस - ब ( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 1 ) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक- 3440- इक्कीस ब( एक ) , दिनांक 7 दिसम्बर 2007 में दिये गये निर्देशों के अन्तर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2021 से दिनांक 31 अगस्त 2023 तक एक वर्ष दस माह की अवधि के लिए 27 दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 8 सितम्बर 2023

7434

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अमिताभ मिश्र , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. A-4893- दो - 2-36-2021 . श्री आनंद कुमार तिवारी , प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , बड़वानी को दिनांक 19 से 23 सितम्बर 2023 तक, पाँच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 16 से 18 सितम्बर 2023 तक के तथा दिनांक 24 सितम्बर 2023 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

क्र. A- 4899- दो-2-37-2020.- श्री विवेक कुमार गुप्ता, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , उज्जैन को दिनांक 11 से 13 जुलाई 2023 तक तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .

अवकाश से लौटने पर श्री विवेक कुमार गुप्ता, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , उज्जैन को उज्जैन पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री आनंद कुमार तिवारी, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , बड़वानी को बड़वानी पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री विवेक कुमार गुप्ता, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आनंद कुमार तिवारी , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. A- 4901-दो- 2-31-2018 .- श्री मो. सैय्यदुल अबरार अंसारी , प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय, भिण्ड को 17 से 19 जुलाई 2023 तक, तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .

क्र. A- 4895- दो-2-38-2020 .- श्री अरूण कुमार वर्मा , प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , अलीराजपुर को निम्नानुसार अवकाश निरस्त एवं स्वीकृत किया गया है :-

1. दिनांक 17 से 18 जुलाई 2023 तक, दो दिन का स्वीकृत आकस्मिक अवकाश निरस्त किया गया है.

अवकाश से लौटने पर श्री मो. सैय्यदुल अबरार अंसारी , प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, भिण्ड को भिण्ड पुनः पदस्थापित किया जाता है .

2. दिनांक 13 से 18 जुलाई 2023 तक, छह दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

अवकाश से लौटने पर श्री अरूण कुमार वर्मा, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , अलीराजपुर को अलीराजपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है .

प्रमाणित किया जाता है कि श्री मो. सैय्यदुल अबरार अंसारी, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अरूण कुमार वर्मा , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .

क्र. A - 4903- दो- 2-109-2017.-श्री डी. एन. मिश्र , प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , बालाघाट को 17 से 18 अगस्त 2023 तक, दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 19 एवं 20 अगस्त 2023 के सार्वजनिक अवकाश के लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री डी. एन. मिश्र , प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , बालाघाट को बालाघाट पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

क्र. A- 4897- दो- 2-40-2019 .-श्री अमिताभ मिश्र , प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सीहोर को दिनांक 16 से 18 अगस्त 2023 तक, तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 19 एवं 20 अगस्त 2023 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री डी. एन. मिश्र , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .

अवकाश से लौटने पर श्री अमिताभ मिश्र , प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , सीहोर को सीहोर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

क्र. A-4928- दो-2-35-2021 . श्रीमती शशिकांता वैश्य, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , भोपाल को दिनांक 12 से 13 जुलाई 2023 तक, दो दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

7435

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 सितम्बर 2023

भाग 1 ]

अवकाश से लौटने पर श्रीमती शशिकांता वैश्य , अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, भोपाल को भोपाल पुनः पदस्थापित किया जाता है.

क्र. A- 4932- दो-2-38-2021 . श्री के. एस . बारिया, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , ग्वालियर को दिनांक 5 से 8 जुलाई 2023 तक, चार दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 9 जुलाई 2023 के सार्वजनिक अवकाश के लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

अवकाश से लौटने पर श्री के. एस. बारिया, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , ग्वालियर को ग्वालियर पुनः पदस्थापित किया जाता है .

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती शशिकांता वैश्य, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री के. एस . बारिया, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. B - 5682-दो- 3-420-80- भाग- बारह.- श्री ओंकार नाथ , सेवानिवृत्त प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायसेन को सेवानिवृत्ति दिनांक 31 जुलाई 2022 को पूर्व के प्रचलित नियमों के अनुसार स्वीकृत अवकाश नगदीकरण रजिस्ट्री आदेश क्रमांक डी-2069, दिनांक 9 सितम्बर 2022 निरस्त किया जाता है.

क्र. A-4930- दो- 3-420-80- भाग- बारह . श्री विमल प्रकाश शुक्ला, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति प्रिंसिपल रजिस्ट्रार ( जिला एवं सत्र न्यायाधीश ) , उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , खण्डपीठ, ग्वालियर को मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के पत्र क्रमांक 3487- इक्कीस-ब( एक) -2023, दिनांक 26 अप्रैल 2023 के संलग्न प्राप्त आर्डर शीट अवर सचिव, मध्यप्रदेश शासन , वित्त विभाग, भोपाल द्वारा अनुमोदित अखिल भारतीय सेवाएं ( अवकाश ) नियम, 1955 के नियम 20 ए के अनुसार- श्री शुक्ला की सेवानिवृत्ति दिनांक 20 जनवरी 2022 को निम्नानुसार अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

1 . अर्जित अवकाश अर्द्धवेतन अवकाश 288 12 योग 300 दिवस

2. उक्त अवकाश के वेतन के समतुल्य राशि की गणना निम्नानुसार की जावेगी:-

क्र. B -5684-दो-3-420-80- भाग- बारह.- श्री ओंकार नाथ , सेवानिवृत्त प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायसेन को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के पत्र क्रमांक 3487- इक्कीस- ब( एक) -2023 , दिनांक26 अप्रैल 2023 के संलग्न प्राप्त आर्डर शीट अवर सचिव , मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग , भोपाल द्वारा अनुमोदित अखिल भारतीय सेवाएं ( अवकाश ) नियम, 1955 के नियम 20ए के अनुसार- श्री ओंकार नाथ की सेवानिवृत्ति दिनांक 31 जुलाई 2022 को निम्नानुसार अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

(i) अर्जित अवकाश के एवज में भुगतान 288 दिवस का पूर्ण अवकाश वेतन.

(ii) सेवानिवृत्ति की तिथि को आधा अवकाश वेतन अनुज्ञेय महंगाई भत्ता

1. अर्जित अवकाश अर्द्धवेतन अवकाश 258 42 योग : 300 दिवस

2. उक्त अवकाश के वेतन के समतुल्य राशि की गणना निम्नानुसार की जावेगी:-

अर्द्धवेतनिक अवकाश के एवज में नगद भुगतान. = X 12 30

(i ) अर्जित अवकाश के एवज में भुगतान 258 दिवस का पूर्ण अवकाश वेतन.

(ii) सेवानिवृत्ति की तिथि को आधा अवकाश वेतन अनुज्ञेय महंगाई भत्ता

अर्द्धवेतनिक अवकाश के एवज में नगद भुगतान. = X 42 30

क्र. A-4930- A-दो-3-420-80 भाग- बारह. श्री विमल प्रकाश शुक्ला, स्वैच्छिक सेवानिवृत्त प्रिंसिपल रजिस्ट्रार ( जिला एवं सत्र न्यायाधीश ) , उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , खण्डपीठ, ग्वालियर को सेवानिवृत्ति दिनांक 20 जनवरी 2022 को पूर्व के प्रचलित नियमों के अनुसार स्वीकृत अवकाश नगदीकरण रजिस्ट्री आदेश क्रमांक सी-1131 , दिनांक 21 मार्च 2022 निरस्त किया जाता है.

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 सितम्बर 2023

7436

अवकाश के पश्चात् में दिनांक 19 एवं 20 अगस्त 2023 के सार्वजनिक अवकाश के लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

   क्र. B - 5701-दो- 2-22-2023.-श्री सुनील कुमार जैन
(जूनियर ) , तृतीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय,
ग्वालियर को दिनांक 3 से 9 जुलाई 2023 तक, सात दिन का                अवकाश से लौटने पर श्री अंजनी नंदन जोशी, प्रधान न्यायाधीश,
अर्जित अवकाश एवं दिनांक 10 से 11 जुलाई 2023 तक, दो दिन          कुटुंब न्यायालय , दमोह को दमोह पुनः पदस्थापित किया जाता है.
का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.                            अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर
                                                                से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
    अवकाश से लौटने पर श्री सुनील कुमार जैन ( जूनियर ) , तृतीय
                                                                    प्रमाणित किया जाता है कि श्री अंजनी नंदन जोशी, उपरोक्तानुसार
अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय, ग्वालियर को ग्वालियर
                                                                अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .
 पुनः पदस्थापित किया जाता है.
    अर्जित /कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता      क्र. B- 5712-दो- 2-55-2022 .- श्री दीपक गुप्ता , प्रधान जिला
 उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व      एवं सत्र न्यायाधीश , शिवपुरी को दिनांक 3 से 5 जुलाई 2023 तक,
 मिलता था.                                                       तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही
                                                                 अवकाश के पूर्व में दिनांक 2 जुलाई 2023 के सार्वजनिक अवकाश
    प्रमाणित किया जाता है कि श्री सुनील कुमार जैन ( जूनियर ) ,  का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
 उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो तृतीय अतिरिक्त प्रधान          अवकाश से लौटने पर श्री दीपक गुप्ता, प्रधान जिला एवं सत्र
 न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .
                                                                न्यायाधीश, शिवपुरी को शिवपुरी पुनः पदस्थापित किया जाता है.
    क्र. B - 5704- दो- 3-53-2005 .- श्री कपिल मेहता , प्रधान        अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर
 न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय, खण्डवा को दिनांक 31 जुलाई से       से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था .
 5 अगस्त 2023 तक, छह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया               प्रमाणित किया जाता है कि श्री दीपक गुप्ता, उपरोक्तानुसार
 जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 6 अगस्त 2023        अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद
 के सार्वजनिक अवकाश के लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की             पर कार्यरत रहते.
 जाती है.
                                                                    क्र. B- 5714-दो- 2-47-2022 .- श्रीमती तृप्ति शर्मा, प्रधान जिला
    अवकाश से लौटने पर श्री कपिल मेहता, प्रधान न्यायाधीश,
                                                                 एवं सत्र न्यायाधीश, हरदा को दिनांक 16 से 18 अगस्त 2023 तक,
 कुटुंब न्यायालय, खण्डवा को खण्डवा     पुनः पदस्थापित किया       तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही
 जाता है .                                                       अवकाश के पश्चात् में दिनांक 19 एवं 20 जुलाई 2023 के
    अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर       सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
 से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.      अवकाश से लौटने पर श्रीमती तृप्ति शर्मा, प्रधान जिला एवं सत्र
     प्रमाणित किया जाता है कि श्री कपिल मेहता, उपरोक्तानुसार     न्यायाधीश , हरदा को हरदा पुनः पदस्थापित किया जाता है.
 अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .     अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर
                                                                 से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
     क्र. B - 5706- दो- 2-64-2021.- श्री ओ. पी. एस . रघुवंशी,        प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती तृप्ति शर्मा, उपरोक्तानुसार
  प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय, छतरपुर को दिनांक 3 से 6    अवकाश पर नहीं जातीं तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद
  जुलाई 2023 तक, चार दिन का कम्युटेड अवकश स्वीकृत किया           पर कार्यरत रहतीं.
 जाता है .
                                                                               जबलपुर, दिनांक 10 अगस्त 2023
     अवकाश से लौटने पर श्री ओ. पी. एस. रघुवंशी, प्रधान न्यायाधीश,
  कुटुंब न्यायालय , छतरपुर को छतरपुर   पुनः पदस्थापित किया           क्र. B - 5798-दो-2-63-2018 .- श्री आर. के. वाणी प्रधान
 जाता है.                                                         जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उज्जैन को दिनांक 3 से 4 जुलाई 2023
                                                                  तक, दो दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश में से दिनांक 4 जुलाई
     कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी        2023 का एक दिन का अर्जित अवकाश , उपभोग नहीं किये जाने
  दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता    के कारण निरस्त किया जाता है.
  था.
                                                                               जबलपुर, दिनांक 17 अगस्त 2023
     प्रमाणित किया जाता है कि श्री ओ. पी. एस. रघुवंशी,
                                                                     क्र. A - 5069- दो - 2-40-2018 .- श्री जाकिर हुसैन, प्रधान जिला
  उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद
  पर कार्यरत रहते .                                               एवं सत्र न्यायाधीश, विदिशा को मध्यप्रदेश शासन, विधि और
                                                                  विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक- 3- ( ए) 19-03-
     क्र. B - 5708- दो-2-115-2017.- श्री अंजनी नंदन जोशी , प्रधान इक्कीस- ब ( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 1 ) के
                                                                  अंतर्गत दिनांक 19 अगस्त 2020 से 18 अगस्त 2022 तक 2 वर्ष
  न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , दमोह को दिनांक 16 से 18 अगस्त      की ब्लाक अवधि के लिए 30 दिवस के अर्जित अवकाश को नगद
  2023 तक, तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
  साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 15 अगस्त 2023 के तथा           भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

7437

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 सितम्बर 2023

भाग 1 ]

क्र. B - 5915- दो-2-27-2020.- श्री अनिल कुमार सिंह , तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , ग्वालियर द्वारा होम एल. टी. सी. सुविधा का उपभोग करने के कारण दिनांक 1 नवम्बर 2021 से 31 अक्टूबर 2023 तक की ब्लाक अवधि हेतु दस दिवस (केवल दस दिवस ) के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक- 3- ( ए) 19-03-इक्कीस- ब ( एक) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 9 ( 1 - ड) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक- 3666- इक्कीस- ब ( एक) 2011 , दिनांक 8 अगस्त 2011 में दिए गए निर्देशों के अंतर्गत प्रदान की जाती है.

क्र. D- 3484- दो -2-65-2018 .- श्री सुनील कुमार जैन (जूनियर ) , तृतीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, ग्वालियर को दिनांक 28 जून से 1 जुलाई 2023 तक चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .

अवकाश से लौटने पर श्री सुनील कुमार जैन ( जूनियर ) , तृतीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय ग्वालियर को ग्वालियर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित/कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री सुनील कुमार जैन ( जूनियर ) , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो तृतीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .

क्र. D - 3486- दो - 2-46-2023.- श्री दिनेश कुमार सिंह, द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , जबलपुर को दिनांक 3 से 7 जुलाई 2023 तक, पाँच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 2 जुलाई 2023 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री दिनेश कुमार सिंह, द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री दिनेश कुमार सिंह , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .

जबलपुर, दिनांक 18 अगस्त 2023

क्र. B - 5919-दो-2-10-2018 .- सुश्री भावना साधौ, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पन्ना को दिनांक 31 अगस्त से 2 सितम्बर 2023 तक, तीन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 30 अगस्त 2023 के एवं अवकाश के पश्चात् में दिनांक 3 सितम्बर 2023 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर सुश्री भावना साधौ , प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , पन्ना को पन्ना पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि सुश्री भावना साधौ, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार, यू. एस. दुबे, विशेष कर्तव्यवस्थ अधिकारी.

उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश , खण्डपीठ , इन्दौर

इन्दौर , दिनांक 2 अगस्त 2023

विकाश- 1182.- श्री एम. व्ही. आर. बालाजी सर्मा, डिप्टी रजिस्ट्रार ( एम ) , मध्यप्रदेश , उच्च न्यायालय, खण्डपीठ, इन्दौर को दिनांक 3 से 24 जुलाई 2023 तक, बाईस दिवस का लघुकृत अवकाश स्वीकृत किया जाता है .

लघुकृत अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी पद से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था .

प्रमाणित किया जाता है कि श्री एम. व्ही. आर. बालाजी सर्मा, यदि अवकाश पर नहीं जाते तो डिप्टी रजिस्ट्रार ( एम ) के पद पर पदस्थ रहते .

इन्दौर , दिनांक 11 अगस्त 2023

क्र.-अवकाश- 1259.- श्री राजेश कुमार शर्मा, ज्वाईंट रजिस्ट्रार (एम ) , मध्यप्रदेश, उच्च न्यायालय, खण्डपीठ, इन्दौर को दिनांक 28 जुलाई से 1 अगस्त 2023 तक, पाँच दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था . प्रमाणित किया जाता है कि श्री राजेश कुमार शर्मा यदि अवकाश पर नहीं जाते तो ज्वाईंट रजिस्ट्रार ( एम ) के पद पर पदस्थ रहते.

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार ,

अजय प्रकाश मिश्र , प्रिंसिपल रजिस्ट्रार.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 सितम्बर 2023

7438

मध्यप्रदेश , उच्च न्यायालय , खण्डपीठ, ग्वालियर

ग्वालियर , दिनांक 11 अगस्त 2023

क्र. - 3592- स्था-2023 .- श्री महफूज अहमद, तत्कालीन डिप्टी रजिस्ट्रार ( एम ) , मध्यप्रदेश, उच्च न्यायालय, खण्डपीठ, ग्वालियर कोदिनांक 17 से 26 जुलाई 2023 तक कुल दस दिवस का लघुकृत अवकाश पूर्व में दिनांक 15 व 16 जुलाई 2023 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री महफूज अहमद, तत्कालीन डिप्टी रजिस्ट्रार ( एम ) , मध्यप्रदेश, उच्च न्यायालय, खण्डपीठ, ग्वालियर को ग्वालियर पुनः पदस्थापित किया गया है.

लघुकृत अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री महफूज अहमद, तत्कालीन डिप्टी रजिस्ट्रार ( एम ) , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो डिप्टी रजिस्ट्रार ( एम ) , के पद पर कार्यरत रहते.

ग्वालियर , दिनांक 16 अगस्त 2023

क्र.- 3644- स्था-2023 .- श्री प्रशांत पी. गाड़े , डिप्टी रजिस्ट्रार (एम) , मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, खण्डपीठ, ग्वालियर को दिनांक 17 से 25 जुलाई 2023 तक कुल नौ दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 15 व 16 जुलाई 2023 का सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है .

अवकाश से लौटने पर श्री प्रशांत पी . गाड़े , डिप्टी रजिस्ट्रार (एम ) , मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, खण्डपीठ, ग्वालियर को ग्वालियर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री प्रशांत पी. गाड़े , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो डिप्टी रजिस्ट्रार ( एम ) , के पद पर कार्यरत रहते.

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार, अखिलेश कुमार मिश्र , प्रिंसिपल रजिस्ट्रार.

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 08 September 2023. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2023-09-08.36.Ordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2023-09-08.36.Ordinary.