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Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

Madhya Pradesh Gazette, No. 38, Part Part 1, 22 September 2023

Published 22 September 2023

Type
Ordinary
Gazette no.
38
Part
Part 1
Identifier
in.gazette.madhya.2023-09-22.38.Ordinary
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

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मध्यप्रदेश शासन

सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 22 सितम्बर 2023- भाद्र 31 , शक 1945

क्रमांक 38 ]

विषय-सूची

भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.

(2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.- (क ) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, ( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन,

(3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक, भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश , ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.

(ख) ( 1 ) अध्यादेश , ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम,

(3 ) संसद्के अधिनियम,

भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल , दिनांक 4 सितम्बर 2023

क्र. एफ 5-02-2022- एक ( 1 ) .- माननीय न्यायाधिपति, श्री दीपक कुमार अग्रवाल , मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, खण्डपीठ ग्वालियर को ओ.एस.डी.- कम- पी.पी.एस. , उच्च न्यायालय , जबलपुर से प्राप्त प्रस्ताव क्रमांक बी- 5208-(दो-1-4-2022 ) , दिनांक 25 जुलाई 2023 के अनुक्रम में, दिनांक 19 मई 2023 से दिनांक 30 मई 2023 तक, ग्रीष्मकालीन /सार्वजनिक अवकाश के साथ एल.टी.सी. का उपभोग करने के कारण भारत सरकार , कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय , नई दिल्ली के ज्ञापन क्रमांक एफ क्र. 31011-4-2008 -Estt . (ए) , दिनांक 23 सितम्बर, 2008 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत दस दिवस के पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति उच्च न्यायालय न्यायाधीश ( वेतन और सेवा शर्त ) अधिनियम , 1954 की धारा 13 के अन्तर्गत प्रदान की जाती है.

अवकाश नगदीकरण का यह छटवाँ अवसर है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

दिलीप कुमार कापसे, उपसचिव.

7469

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2023 .

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 सितम्बर 2023

7470

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल , दिनांक 8 सितम्बर 2023

फा. क्र . 943-2021- इक्कीस ब ( एक )-2023.- (मेरिट क्रमांक 104 ) , राज्य शासन, सुश्री वैशाली चौहान पुत्री श्री राधेश्याम चौहान को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड (प्रवेश स्तर ) के पद पर अस्थायी रूप से, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से वेतनमान रुपये 77840-136520 ( लेवल J - 1 ) में एतद्वारा नियुक्त करता है.

सुश्री वैशाली चौहान का गृह जिला मंदसौर ( म. प्र. ) है एवं उनकी जन्मतिथि 03 सितम्बर , 1999 है.

फा. क्र . 836-2021 - इक्कीस ब ( एक )-2023.-(मेरिट क्रमांक 105 ) , राज्य शासन, सुश्री अदिती मंडलोई पुत्री श्री बाबूलाल मंडलोई को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड ( प्रवेश स्तर ) के पद पर अस्थायी रूप से, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से वेतनमान रुपये 77840-136520 ( लेवल J - 1 ) में एतद्वारा नियुक्त करता है.

सुश्री अदिती मंडलोई का गृह जिला भोपाल ( म. प्र. ) है एवं उनकी जन्मतिथि 08 नवम्बर , 1995 है.

फा. क्र. 936-2021- इक्कीस ब ( एक ) -2023.-(मेरिट क्रमांक 106 ) , राज्य शासन , सुश्री निशा कुशवाह पुत्री श्री सीताराम कुशवाह को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड ( प्रवेश स्तर ) के पद पर अस्थायी रूप से, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से वेतनमान रुपये 77840-136520 ( लेवल J - 1 ) में एतद्वारा नियुक्त करता है.

सुश्री निशा कुशवाह का गृह जिला बुरहानपुर ( म. प्र. ) है एवं उनकी जन्मतिथि 07 अगस्त, 1995 है.

फा. क्र. 963-2021- इक्कीस ब ( एक ) -2023.- ( मेरिट क्रमांक 107 ) , राज्य शासन, सुश्री चित्रांगदा मंडलोई पुत्री श्री मृगेन्द्र सिंह मंडलोई को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड ( प्रवेश स्तर ) के पद पर अस्थायी रूप से, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से वेतनमान रुपये 77840-136520 ( लेवल J - 1 ) में एतद्वारा नियुक्त करता है.

सुश्री चित्रांगदा मंडलोई का गृह जिला नर्मदापुरम ( म. प्र. ) है एवं उनकी जन्मतिथि 09 अप्रैल , 1997 है.

फा. क्र. 964-2021- इक्कीस ब ( एक) -2023.- ( मेरिट क्रमांक 108 ) , राज्य शासन, सुश्री सौम्या चौधरी पुत्री श्री सुधीर चौधरी को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड (प्रवेश स्तर ) के पद पर अस्थायी रूप से, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से वेतनमान रुपये 77840-136520 ( लेवल J - 1 ) में एतद्वारा नियुक्त करता है.

सुश्री सौम्या चौधरी का गृह जिला नर्मदापुरम ( म. प्र. ) है एवं उनकी जन्मतिथि 04 सितम्बर , 1994 है.

फा. क्र. 933-2021-इक्कीस ब ( एक ) - 2023. ( मेरिट क्रमांक 109 ) , राज्य शासन, सुश्री पलक प्रजापति पुत्री स्व. श्री पुरूषोत्तम प्रजापति को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड ( प्रवेश स्तर ) के पद पर अस्थायी रूप से, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से वेतनमान रुपये 77840-136520 ( लेवल J - 1 ) में एतद्वारा नियुक्त करता है.

सुश्री पलक प्रजापति का गृह जिला सागर (म. प्र. ) है एवं उनकी जन्मतिथि 29 जनवरी , 1997 है.

फा. क्र. 932-2021- इक्कीस ब ( एक ) -2023.- ( मेरिट क्रमांक 110 ) , राज्य शासन , सुश्री अश्विनी गेहलोत पुत्री श्री राजेश गेहलोत को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड ( प्रवेश स्तर ) के पद पर अस्थायी रूप से, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से वेतनमान रुपये 77840-136520 ( लेवल J- 1 ) में एतद्वारा नियुक्त करता है .

सुश्री अश्विनी गेहलोत का गृह जिला सीहोर (म. प्र. ) है एवं उनकी जन्मतिथि 19 अगस्त , 1997 है.

फा. क्र. 931-2021- इक्कीस ब (एक ) -2023.-(मेरिट क्रमांक 111 ) , राज्य शासन, श्री वीर सिंह धाकड़ पुत्र श्री दौलत सिंह धाकड़ को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड (प्रवेश स्तर ) के पद पर अस्थायी रूप से, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से वेतनमान रुपये 77840-136520 ( लेवल J - 1 ) में एतद्वारा नियुक्त करता है.

श्री वीर सिंह धाकड़ का गृह जिला विदिशा ( म. प्र. ) है एवं उनकी जन्मतिथि 25 नवम्बर , 1995 है.

फा. क्र. 883-2021- इक्कीस ब ( एक )-2023.-( मेरिट क्रमांक 112 ) , राज्य शासन , श्री योगेश चालिसा पुत्र श्री खेमचन्द चालिसा को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड ( प्रवेश स्तर ) के पद पर अस्थायी रूप से, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से वेतनमान रुपये 77840-136520 ( लेवल J - 1 ) में एतद्वारा नियुक्त करता है.

श्री योगेश चालिसा का गृह जिला उज्जैन ( म. प्र. ) है एवं उनकी जन्मतिथि 10 सितम्बर , 1997 है.

फा. क्र. 907-2021- इक्कीस ब ( एक ) -2023.-( मेरिट क्रमांक 113 ) , राज्य शासन , सुश्री वत्सला प्रजापति पुत्री श्री दिनेश प्रसाद प्रजापति को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड ( प्रवेश स्तर ) के पद पर अस्थायी रूप से , दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से वेतनमान रुपये 77840-136520 ( लेवल J - 1 ) में एतद्वारा नियुक्त करता है .

सुश्री वत्सला प्रजापति का गृह जिला सतना ( म. प्र. ) है एवं उनकी जन्मतिथि 25 नवम्बर , 1994 है.

   भाग 1 ]                                  मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 सितम्बर 2023 मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 सितम्बर 2023 [ भाग 1 7471
  7472
   फा. क्र. फा. क्र. 893-2021-इक्कीस ब ( एक )- 2023. ( मेरिट 10-2021 - इक्कीस ब ( एक ) -2023 . (मेरिट फा. क्र . 955-2021- इक्कीस ब ( एक )-2023.-( मेरिट फा. क्र. 895-2021- इक्कीस ब ( एक )-2023.-( मेरिट
क्रमांक 125 ) , राज्य शासन , सुश्री कशिश कुरैशी पुत्री श्री जमील क्रमांक 114 ) , राज्य शासन , श्री कृष्णकांत सोनी पुत्र श्री राकेश सोनी क्रमांक 130 ) , राज्य शासन, श्री शत्रुघन आठिया पुत्र श्री जय गोपाल क्रमांक 119 ) , राज्य शासन , सुश्री सृष्टि साहू पुत्री श्री राकेश कुमार
को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड ( प्रवेश एहमद कुरैशी को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश आठिया को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश कनिष्ठ साहू को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड
 स्तर ) के पद पर अस्थायी रूप से, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा       खण्ड ( प्रवेश स्तर ) के पद पर अस्थायी रूप से , दो वर्ष की परिवीक्षा (प्रवेश स्तर ) के पद पर अस्थायी रूप से, दो वर्ष की परिवीक्षा पर
कनिष्ठ खण्ड ( प्रवेश स्तर ) के पद पर अस्थायी रूप से, दो वर्ष की
परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण अन्य आदेश होने तक, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक पर अथवा अन्य आदेश होने तक, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने अथवा अन्य आदेश होने तक, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के
से वेतनमान रुपये 77840-136520 ( लेवल J - 1 ) में एतद्वारा नियुक्त   के दिनांक से वेतनमान रुपये 77840-136520 ( लेवल J - 1 ) में दिनांक से वेतनमान रुपये 77840-136520 ( लेवल J - 1 ) में एतद्वारा
करने के दिनांक से वेतनमान रुपये 77840-136520 ( लेवल J - 1 )
करता है. में एतद्वारा नियुक्त करता है.                              एतद्वारा नियुक्त करता है . नियुक्त करता है.
   सुश्री कशिश कुरैशी का गृह जिला इंदौर (म. प्र. ) है एवं उनकी श्री कृष्णकांत सोनी का गृह जिला दतिया ( म. प्र. ) है एवं उनकी श्री शत्रुघन आठिया का गृह जिला सागर ( म. प्र. ) है एवं उनकी सुश्री सृष्टि साहू का गृह जिला जबलपुर ( म. प्र. ) है एवं उनकी
 जन्मतिथि 30 दिसम्बर , 1993 है.                                     जन्मतिथि 18 अगस्त , 1996 है. जन्मतिथि 22 दिसम्बर , 1997 है .
जन्मतिथि 14 जनवरी , 1998 है.
   फा. क्र . 901-2021 - इक्कीस ब ( एक ) -2023.-(मेरिट फा. क्र. 908-2021- इक्कीस ब ( एक )-2023.-( मेरिट फा. क्र . 947-2021 - इक्कीस ब ( एक )-2023.-( मेरिट फा. क्र . 922-2021 - इक्कीस ब ( एक ) -2023.-( मेरिट
क्रमांक 126 ) , राज्य शासन, सुश्री ऐका सोनी पुत्री श्री महेन्द्र कुमार क्रमांक 115 ) , राज्य शासन, सुश्री अंजली राय पुत्री श्री राजेश कुमार क्रमांक 131 ) , राज्य शासन , श्री धीरज आर्य पुत्र श्री रामकिशन आर्य क्रमांक 120 ) , राज्य शासन, सुश्री इति प्रजापति पुत्री श्री कमलेश
राय को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड      को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड ( प्रवेश नारायण प्रजापति को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश
सोनी को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड
 (प्रवेश स्तर ) के पद पर अस्थायी रूप से, दो वर्ष की परिवीक्षा पर    स्तर ) के पद पर अस्थायी रूप से, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा कनिष्ठ खण्ड ( प्रवेश स्तर) के पद पर अस्थायी रूप से, दो वर्ष की
(प्रवेश स्तर ) के पद पर अस्थायी रूप से , दो वर्ष की परिवीक्षा पर
अथवा अन्य आदेश होने तक , उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के         अन्य आदेश होने तक, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण
अथवा अन्य आदेश होने तक, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के
 दिनांक से वेतनमान रुपये 77840-136520 ( लेवल J - 1 ) में एतद्वारा   सेवेतनमान रुपये 77840-136520 ( लेवल J - 1 ) में एतद्वारा नियुक्त करने के दिनांक से वेतनमान रुपये 77840-136520 ( लेवल J- 1 )
दिनांक से वेतनमान रुपये 77840-136520 ( लेवल J - 1 ) में एतद्वारा
नियुक्त करता है. नियुक्त करता है.                                   करता है. में एतद्वारा नियुक्त करता है .
    सुश्री ऐका सोनी का गृह जिला दमोह ( म. प्र. ) है एवं उनकी सुश्री अंजली राय का गृह जिला भोपाल ( म. प्र. ) है एवं उनकी श्री धीरज आर्य का गृह जिला ग्वालियर ( म. प्र. ) है एवं उनकी सुश्री इति प्रजापति का गृह जिला छतरपुर (म. प्र. ) है एवं उनकी
जन्मतिथि 09 अगस्त, 1996 है . जन्मतिथि 26 फरवरी , 1994 है .          जन्मतिथि 20 अक्टूबर , 1994 है . जन्मतिथि 28 अक्टूबर , 1996 है.
   फा. क्र. 872-2021- इक्कीस ब ( एक )-2023.-( मेरिट फा. क्र. 949-2021- इक्कीस ब ( एक)-2023.-( मेरिट फा. क्र. 952-2021- इक्कीस ब ( एक ) -2023.-( मेरिट फा. क्र. 962-2021- इक्कीस ब ( एक )-2023.- ( मेरिट
क्रमांक 127 ) , राज्य शासन, श्री संजय शाक्य पुत्र श्री किशोरीलाल क्रमांक 116 ) , राज्य शासन, सुश्री अस्मिता संकत पुत्री श्री श्याम लाल क्रमांक 132 ) , राज्य शासन, श्री राहुल सिंह मीना पुत्र श्री मलखान क्रमांक 121 ) , राज्य शासन, सुश्री प्रीति राठौर पुत्री श्री राधेश्याम राठौर
 संकत को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड    सिंह मीना को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश कनिष्ठ को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड
शाक्य को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड
 (प्रवेश स्तर ) के पद पर अस्थायी रूप से, दो वर्ष की परिवीक्षा पर    खण्ड ( प्रवेश स्तर ) के पद पर अस्थायी रूप से , दो वर्ष की परिवीक्षा (प्रवेश स्तर ) के पद पर अस्थायी रूप से, दो वर्ष की परिवीक्षा पर
 (प्रवेश स्तर ) के पद पर अस्थायी रूप से, दो वर्ष की परिवीक्षा पर
 अथवा अन्य आदेश होने तक , उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के        पर अथवा अन्य आदेश होने तक, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने अथवा अन्य आदेश होने तक, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के
अथवा अन्य आदेश होने तक, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के
 दिनांक से वेतनमान रुपये 77840-136520 ( लेवल J - 1 ) में एतद्वारा   के दिनांक से वेतनमान रुपये 77840-136520 ( लेवल J - 1 ) में दिनांकसे वेतनमान रुपये 77840-136520 ( लेवल J - 1 ) में एतद्वारा
दिनांक से वेतनमान रुपये 77840-136520 ( लेवल J - 1 ) में एतद्वारा
नियुक्त करता है.                                                     एतद्वारा नियुक्त करता है. नियुक्त करता है.
नियुक्त करता है.
    सुश्री अस्मिता संकत का गृह जिला भोपाल ( म. प्र. ) है एवं उनकी श्री संजय शाक्य का गृह जिला ग्वालियर ( म. प्र. ) है एवं उनकी श्री राहुल सिंह मीना का गृह जिला भोपाल (म. प्र. ) है एवं उनकी सुश्री प्रीति राठौर का गृह जिला भोपाल ( म . प्र. ) है एवं उनकी
जन्मतिथि 24 जनवरी , 1991 है.                                        जन्मतिथि 1 जनवरी , 1996 है. जन्मतिथि 14 सितम्बर, 1992 है.
जन्मतिथि 31 अक्टूबर , 1985 है.
    फा. क्र. 896-2021- इक्कीस ब ( एक )-2023.-( मेरिट                   फा. क्र. 923-2021- इक्कीस ब ( एक )-2023. ( मेरिट फा. क्र. 977-2021- इक्कीस ब ( एक )-2023.-( मेरिट
   फा. क्र. 956-2021- इक्कीस ब ( एक )-2023.-(मेरिट
 क्रमांक 117 ) , राज्य शासन, सुश्री काजल सिंह पटेल पुत्री श्री दर्शन क्रमांक 133 ) , राज्य शासन, सुश्री मेघा सूर्यवंशी पुत्री स्व. श्री दीपक क्रमांक 122 ) , राज्य शासन, श्री मानवेन्द्र सिंह पुत्र श्री बृज किशोर
क्रमांक 128 ) , राज्य शासन, सुश्री स्नो मारिया तिग्गा पुत्री श्री त्योफिल
 सिंह पटेल को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश कनिष्ठ     को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड
 तिग्गा को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड  सूर्यवंशी को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश कनिष्ठ
 खण्ड ( प्रवेश स्तर ) के पद पर अस्थायी रूप से, दो वर्ष की परिवीक्षा खण्ड ( प्रवेश स्तर ) के पद पर अस्थायी रूप से , दो वर्ष की परिवीक्षा (प्रवेश स्तर ) के पद पर अस्थायी रूप से, दो वर्ष की परिवीक्षा पर
 (प्रवेश स्तर ) के पद पर अस्थायी रूप से, दो वर्ष की परिवीक्षा पर
अथवा अन्य आदेश होने तक, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के पर अथवा अन्य आदेश होने तक, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर अथवा अन्य आदेश होने तक, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने अथवा अन्य आदेश होने तक, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के
के दिनांक से वेतनमान रुपये 77840-136520 (लेवल J - 1 ) में दिनांक से वेतनमान रुपये 77840-136520 ( लेवल J - 1 ) में एतद्वारा के दिनांक से वेतनमान रुपये 77840-136520 ( लेवल J- 1 ) में दिनांक से वेतनमान रुपये 77840-136520 ( लेवल J - 1 ) में एतद्वारा
नियुक्त करता है. एतद्वारा नियुक्त करता है.                           एतद्वारा नियुक्त करता है. नियुक्त करता है .
    सुश्री काजल सिंह पटेल का गृह जिला ग्वालियर ( म. प्र. ) है           सुश्री मेघा सूर्यवंशी का गृह जिला इन्दौर ( म. प्र. ) है एवं उनकी श्री मानवेन्द्र सिंह का गृह जिला ग्वालियर (म. प्र. ) है एवं उनकी
    सुश्री स्नो मारिया तिग्गा का गृह जिला भोपाल (म . प्र. ) है एवं
 उनकी जन्मतिथि 08 अगस्त , 1994 है. एवं उनकी जन्मतिथि 25 जुलाई , 1995 है. जन्मतिथि 13 जनवरी , 1993 है. जन्मतिथि 21 मार्च , 1997 है.
   फा. क्र . 859-2021 - इक्कीस ब ( एक)-2023.- ( मेरिट फा. क्र. 916-2021 - इक्कीस ब ( एक )-2023.-( मेरिट फा. क्र. 939-2021- इक्कीस ब ( एक )-2023.-( मेरिट फा. क्र. 976-2021- इक्कीस ब ( एक )-2023.- ( मेरिट
 क्रमांक 118 ) , राज्य शासन, सुश्री रूपाली बिरला पुत्री श्री घनश्याम क्रमांक 129 ) , राज्य शासन, श्री पूर्णांक चौबे पुत्र श्री सुरेश कुमार क्रमांक 134 ) , राज्य शासन, सुश्री श्रीति अतुलकर पुत्री श्री किशना क्रमांक 123 ) , राज्य शासन, सुश्री श्रद्धा पटेल पुत्री श्री पंकज पटेल
 बिरला को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड    को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड
 चौबे को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड    अतुलकर को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश कनिष्ठ
 (प्रवेश स्तर ) के पद पर अस्थायी रूप से, दो वर्ष की परिवीक्षा पर    खण्ड ( प्रवेश स्तर ) के पद पर अस्थायी रूप से, दो वर्ष की परिवीक्षा (प्रवेश स्तर ) के पद पर अस्थायी रूप से, दो वर्ष की परिवीक्षा पर
 (प्रवेश स्तर ) के पद पर अस्थायी रूप से, दो वर्ष की परिवीक्षा पर
 अथवा अन्य आदेश होने तक, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के          पर अथवा अन्य आदेश होने तक, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने अथवा अन्य आदेश होने तक, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के
 अथवा अन्य आदेश होने तक, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के
 दिनांक से वेतनमान रुपये 77840-136520 ( लेवल J - 1 ) में एतद्वारा दिनांक से वेतनमान रुपये 77840-136520 ( लेवल J - 1 ) में एतद्वारा के दिनांक से वेतनमान रुपये 77840-136520 ( लेवल J - 1 ) में दिनांक से वेतनमान रुपये 77840-136520 ( लेवल J - 1 ) में एतद्वारा
नियुक्त करता है.                                                     एतद्वारा नियुक्त करता है. नियुक्त करता है.
नियुक्त करता है.
    सुश्री पूर्णांक चौबे का गृह जिला डिण्डौरी ( म. प्र. ) है एवं उनकी सुश्री रूपाली बिरला का गृह जिला खरगोन ( म. प्र. ) है एवं उनकी सुश्री श्रीति अतुलकर का गृह जिला बैतूल ( म. प्र. ) है एवं उनकी सुश्री श्रद्धा पटेल का गृह जिला बड़वानी (म . प्र. ) है एवं उनकी
 जन्मतिथि 10 जनवरी , 1993 है. जन्मतिथि 28 सितम्बर , 1996 है .        जन्मतिथि 06 नवम्बर , 1996 है.
                                                                     जन्मतिथि 20 अक्टूबर , 1994 है.

7473

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 सितम्बर 2023

भाग 1 ]

   फा. क्र. 944-2021- इक्कीस ब ( एक ) -2023.-(मेरिट                   फा. क्र. 972-2021- इक्कीस ब ( एक ) -2023.- ( मेरिट
क्रमांक 135 ) , राज्य शासन, सुश्री उर्वशी सूर्यवंशी पुत्री श्री मोहन क्रमांक 141 ) , राज्य शासन, श्री यश अबिद्रा पुत्र श्री ललित मोहन
 सूर्यवंशी को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश कनिष्ठ   को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड ( प्रवेश
खण्ड ( प्रवेश स्तर ) के पद पर अस्थायी रूप से, दो वर्ष की परिवीक्षा स्तर ) के पद पर अस्थायी रूप से, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा
पर अथवा अन्य आदेश होने तक, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने         अन्य आदेश होने तक, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक
के दिनांक से वेतनमान रुपये 77840-136520 ( लेवल J - 1 ) में         से वेतनमान रुपये 77840-136520 ( लेवल J - 1 ) में एतद्वारा नियुक्त
 एतद्वारा नियुक्त करता है .                                        करता है.
    सुश्री उर्वशी सूर्यवंशी का गृह जिला बुरहानपुर ( म . प्र. ) है एवं श्री यश अबिद्रा का गृह जिला सागर ( म. प्र. ) है एवं उनकी
उनकी जन्मतिथि 24 अगस्त, 1995 है.                                   जन्मतिथि 01 जून , 1996 है.
   फा. क्र. 873-2021- इक्कीस ब ( एक) -2023.- ( मेरिट                  फा. क्र. 975-2021- इक्कीस ब ( एक ) -2023.-( मेरिट
 क्रमांक 136 ) , राज्य शासन, सुश्री प्राची गुणवान पुत्री श्री फूल सिंह क्रमांक 142 ) , राज्य शासन, सुश्री संयोगिता खत्री पुत्री श्री विनोद
 गुणवान को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश कनिष्ठ      कुमार खत्री को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश कनिष्ठ
 खण्ड ( प्रवेश स्तर ) के पद पर अस्थायी रूप से, दो वर्ष की परिवीक्षा खण्ड ( प्रवेश स्तर ) के पद पर अस्थायी रूप से, दो वर्ष की परिवीक्षा
 पर अथवा अन्य आदेश होने तक, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने        पर अथवा अन्य आदेश होने तक, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने
के दिनांक से वेतनमान रुपये 77840-136520 ( लेवल J - 1 ) में         के दिनांक से वेतनमान रुपये 77840-136520 ( लेवल J - 1 ) में
 एतद्वारा नियुक्त करता है.                                          एतद्वारा नियुक्त करता है.
    सुश्री प्राची गुणवान का गृह जिला भोपाल ( म . प्र. ) है एवं उनकी    सुश्री संयोगिता खत्री का गृह जिला भोपाल ( म. प्र. ) है एवं उनकी
 जन्मतिथि 08 फरवरी , 1994 है.                                       जन्मतिथि 24 अगस्त, 1995 है.
    फा. क्र. 921-2021- इक्कीस ब ( एक)-2023.-(मेरिट                    फा. क्र. 974-2021 - इक्कीस ब ( एक )-2023.-( मेरिट
 क्रमांक 137 ) , राज्य शासन , सुश्री कृतिका डेहरिया पुत्री श्री सुधीर क्रमांक 143 ) , राज्य शासन, श्री गौतम सिंह पुत्र श्री रमेश सिंह को
 कुमार डेहरिया को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश       मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड
 कनिष्ठ खण्ड ( प्रवेश स्तर ) के पद पर अस्थायी रूप से, दो वर्ष की    (प्रवेश स्तर ) के पद पर अस्थायी रूप से, दो वर्ष की परिवीक्षा पर
 परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण    अथवा अन्य आदेश होने तक, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के
 करने के दिनांक से वेतनमान रुपये 77840-136520 ( लेवल J - 1 )        दिनांक से वेतनमान रुपये 77840-136520 ( लेवल J - 1 ) में एतद्वारा
 में एतद्वारा नियुक्त करता है.                                     नियुक्त करता है.
    सुश्री कृतिका डेहरिया का गृह जिला सिवनी ( म. प्र. ) है एवं         श्री गौतम सिंह का गृह जिला भिण्ड ( म. प्र. ) है एवं उनकी
 उनकी जन्मतिथि 21 मई , 1996 है.                                     जन्मतिथि 09 अक्टूबर , 1995 है.
    फा. क्र . 838-2021 - इक्कीस ब ( एक )-2023.- ( मेरिट                फा. क्र. 884-2021- इक्कीस ब ( एक)-2023.-(मेरिट
 क्रमांक 139 ) , राज्य शासन, श्री अभय प्रताप सिंह पुत्र श्री अमर सिंह क्रमांक 147 ) , राज्य शासन, श्री अभिलाष कैथल पुत्र श्री विनोद कैथल
 अनंत को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड    को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड
 (प्रवेश स्तर ) के पद पर, अस्थायी रूप से, दो वर्ष की परिवीक्षा      (प्रवेश स्तर ) के पद पर अस्थायी रूप से, दो वर्ष की परिवीक्षा पर
 पर अथवा अन्य आदेश होने तक, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने         अथवा अन्य आदेश होने तक, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के
 के दिनांक से वेतनमान रुपये 77840-136520 ( लेवल J - 1 ) में         दिनांक से वेतनमान रुपये 77840-136520 ( लेवल J - 1 ) में एतद्वारा
 एतद्वारा नियुक्त करता है.                                          नियुक्त करता है.
     श्री अभय प्रताप सिंह का गृह जिला ग्वालियर ( म. प्र. ) है एवं      श्री अभिलाष कैथल का गृह जिला जबलपुर ( म. प्र. ) है एवं
 उनकी जन्मतिथि 07 नवम्बर , 1998 है.                                 उनकी जन्मतिथि 05 अप्रैल , 1992 है.
    फा. क्र. 971-2021 - इक्कीस ब ( एक )-2023.- ( मेरिट                 फा. क्र . 874-2021- इक्कीस ब ( एक )-2023.-(मेरिट
 क्रमांक 140 ) , राज्य शासन , श्री रंजीत भदकारिया पुत्र श्री लक्ष्मण क्रमांक 144 ) , राज्य शासन , सुश्री अपर्णा सोनी पुत्री श्री उमेश कुमार
 सिंह को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड    सोनी को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड
  ( प्रवेश स्तर ) के पद पर, अस्थायी रूप से, दो वर्ष की परिवीक्षा    (प्रवेश स्तर ) के पद पर , अस्थायी रूप से, दो वर्ष की परिवीक्षा पर
 पर अथवा अन्य आदेश होने तक, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने         अथवा अन्य आदेश होने तक, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के
 के दिनांक से वेतनमान रुपये 77840-136520 ( लेवल J - 1 ) में         दिनांक से वेतनमान रुपये 77840-136520 ( लेवल J - 1 ) में एतद्वारा
  एतद्वारा नियुक्त करता है.                                         नियुक्त करता है.
     श्री रंजीत भदकारिया का गृह जिला भिण्ड ( म. प्र . ) है एवं उनकी     सुश्री अपर्णा सोनी का गृह जिला ग्वालियर ( म . प्र. ) है एवं उनकी
 जन्मतिथि 02 जनवरी , 1994 है.                                       जन्मतिथि 05 फरवरी , 1997 है.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 सितम्बर 2023

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फा. क्र. 953-2021 - इक्कीस ब ( एक )-2023.-(मेरिट क्रमांक 145 ) , राज्य शासन , सुश्री प्रीतिबाला मुणिया पुत्री श्री जोन मुणिया को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड (प्रवेश स्तर ) के पद पर , अस्थायी रूप से, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से वेतनमान रुपये 77840-136520 ( लेवल J - 1 ) में एतद्वारा नियुक्त करता है.

सुश्री प्रीतिबाला मुणिया का गृह जिला झाबुआ ( म. प्र. ) है एवं उनकी जन्मतिथि 21 अक्टूबर , 1994 है .

फा. क्र . 871-2021-इक्कीस ब ( एक )-2023.- ( मेरिट क्रमांक 146 ) , राज्य शासन, सुश्री सोनाली बंसल पुत्री श्री गौतम सिंह को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड (प्रवेश स्तर ) के पद पर, अस्थायी रूप से , दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से वेतनमान रुपये 77840-136520 ( लेवल J - 1 ) में एतद्वारा नियुक्त करता है .

सुश्री सोनाली बंसल का गृह जिला ग्वालियर (म. प्र. ) है एवं उनकी जन्मतिथि 17 मार्च , 1996 है.

भोपाल, दिनांक 8 सितम्बर 2023

फा. क्र. 4592-2023 - इक्कीस- ब( एक ) .- राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर न्यायिक सेवा के अधिकारी श्री प्रकाश कुमार उईके , प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड, दमोह के न्यायालय के तृतीय अतिरिक्त न्यायाधीश दमोह का प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वरिष्ठ खण्ड, दमोह के न्यायालय के तृतीय अतिरिक्त न्यायाधीश दमोह के पद से त्याग- पत्र दिनांक 21 जुलाई 2023 के दोपहर पश्चात् से स्वीकृत करता है.

भोपाल, दिनांक 11 सितम्बर 2023

पंजी. क्र. 4633-2023- इक्कीस - ब ( एक) .- राज्य शासन, उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर न्यायिक सेवा के अधिकारी श्री राजकुमार गौंड, तृतीय व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड, धार की सेवाएं पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय , धार के पद पर उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से आगामी आदेश होने तक, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किए जाने हेतु, एतद्वारा , श्रम विभाग , मंत्रालय को सौंपता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बिनोद कुमार द्विवेदी, प्रमुख सचिव.

सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल , दिनांक 13 सितम्बर 2023

क्र. एफ 5-21-2019-अ- तिहत्तर. राज्य शासन , एतद्वारा, मध्यप्रदेश एमएसएमई विकास नीति, 2021 में निम्न अनुसार संशोधन करता है :-

1. मध्यप्रदेश सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास नीति 2021 के परिशिष्ट-1 अंतर्गत सुविधाओं के लाभ हेतु अपात्र सूची के बिन्दु क्रमांक 12 को विलोपित किया जाता है.

2. मध्यप्रदेश सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास नीति 2021 की कण्डिका क्रमांक 5.5 में संशोधन कर उसे निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है :-

" 5.5 राज्य स्तरीय साधिकार समिति

इस नीति के प्रावधानों के तहत प्लांट एवं मशीनरी में 10 करोड़ रुपये से अधिक एवं 50 करोड़ रुपये तक का निवेश करने वाली पात्र एमएसएमई को रियायतें ( औद्योगिक परिसर तक अधोसंरचना विकास में किये गये व्यय की प्रतिपूर्ति एवं अपशिष्ट उपचार संयंत्र (ETP) की स्थापना के लिये किये गये व्यय की प्रतिपूर्ति को छोड़कर ) स्वीकृत करने हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में निम्नानुसार गठित राज्य स्तरीय साधिकार समिति अधिकृत होगी.-

(i ) मुख्य सचिव अध्यक्ष

(ii) प्रमुख सचिव, वाणिज्यिक कर विभाग सदस्य

(iii) अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव,

वित्त विभाग सदस्य.

(iv) प्रमुख सचिव, ऊर्जा विभाग - सदस्य

(v) प्रमुख सचिव/ सचिव, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग सदस्य.

(vi ) उद्योग आयुक्त - सदस्य- सचिव.

राज्य स्तरीय साधिकार समिति को 10 एकड़ या अधिक क्षेत्रफल वाले औद्योगिक क्षेत्र / क्लस्टर के विकास पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति स्वीकृत करने का भी अधिकार होगा. "

3. मध्यप्रदेश सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास नीति 2021 के परिशिष्ट -1 अंतर्गत सुविधाओं के लाभ हेतु अपात्र सूची के बिन्दु क्रमांक 5 में संशोधन कर उसे निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है.-

" केन्द्र या राज्य सरकार द्वारा विनिर्माण हेतु प्रतिबंधित उत्पाद "

4. उक्त संशोधन के फलस्वरूप " मध्यप्रदेश एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2021 " और " मध्यप्रदेश एमएसएमई को औद्योगिक भूमि तथा भवन आवंटन एवं प्रबंधन नियम, 2021 " को इस आशय तक संशोधित माना जाए.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

पी. नरहरि, सचिव.

7475

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 सितम्बर 2023

भाग 1 ]

ऊर्जा विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

(b) anyteam member of contractual managed service provider or third party vendor who has been authorized in writing by the Managing Director , MPMKVVCL for need - based access ; and

Bhopal, the 13th September 2023

(c) any consultant , regulator, Government official , auditor and stakeholder authorized in writing by the Managing Director , MPMKVVCL on case to case basis .

2. This notification shall come into force from the date of its publication in the Madhya Pradesh Gazette.

No.F -3-77-2022 - XIII . In exercise of the powers conferred by sub- section ( 1 ) and (2 ) of Section 70 of the Information Tachnology Act , 2000 (21 of 2000) , the State Government, hereby, declares the Supervisory Control and DataAcquisition (SCADA ) System and Distribution Management System (DMS ) at Jabalpur, being Critical Information Infrastructure (CII ) of the Madhya Pradesh Poorv Kshetra Vidyut Vitaran Company Limited (MPPKVVCL) and the computer resources of its associated dependencies to be Protected Systems for the purposes of the said Act and authorizes the following personnel to access the protected system, namely :-

(a) any designated employee of the Madhya Pradesh Poorv Kshetra Vidyut Vitaran Company Limited (MPPKVVCL) authorized in writing by the Managing Director , MPPKVVCL to access the protected system;

No.F-3-77-2022 - XIII . In exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) and (2) of Section 70 of the Information Tachnology Act, 2000 (21 of 2000) , the State Government, hereby, declares the Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA ) System and Distribution Management System (DMS ) at Indore and Ujjain , being Critical Information Infrastructure ( CII ) of the Madhya Pradesh Pashchim Kshetra Vidyut Vitaran Company Limited (MPPKVVCL ) and the computer resources of its associated depandencies to be Protected Systems for the purposes of the said Act and authorizes the following personnel to access the protected system , namely :-

(b) anyteam member of contractual managed service provider or third party vendor who has been authorized in writing by the Managing Director, MPPKVVCL for need- based access ; and

(a) any designated employee of the Madhya Pradesh Paskchim Kshetra Vidyut Vitaran Company Limited (MPPKVVCL ) authorized in writing by the Managing Director, MPPKVVCL to access the protected system;

(c) any consultant , regulator , Government official , auditor and stakeholder authorized in writing by the Managing Director, MPPKVVCL on case to case basis .

(b) anyteam member of contractual managed service provider or third party vendor who has been authorized in writing by the Managing Director, MPPKVVCL for need-based access ; and 2. This notification shall come into force from the date of its publication in the Madhya Pradesh Gazette .

(c) any consultant , regulator, Government official, auditor and stakeholder authorized in writing by the Managing Director, MPPKVVCL on case to case basis .

2. This notification shall come into force from the date of its publication in the Madhya Pradesh Gazette .

No.F-3-77-2022 -XIII. In exercise of the powers conferredby sub- section ( 1 ) and (2) of Section 70 of the Information Tachnology Act , 2000 (21 of 2000 ) , the State Government, hereby, declares the Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA) System and Distribution Management System (DMS ) at Bhopal and Gwalior being Critical Information Infrastructure (CII) of the Madhya Pradesh Madhya Kshetra Vidyut Vitaran Company Limited (MPMKVVCL ) and the computer resources of its associated dependencies to be Protected Systems for the purposes of the said Act and authorizes the following personnel to access the protected system, namely:-

एफ- 13-26-2016- तेरह.- मध्यप्रदेश विद्युत शुल्क अधिनियम, 2012 (क्रमांक 17 सन् 2012 ) की धारा 5 के उपखण्ड ( एक) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-13-26-2016- तेरह, दिनांक 30 अगस्त, 2019 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:- संशोधन

उक्त अधिसूचना में , पैरा ( 3 ) में, शब्द " सात वर्ष " के स्थान पर, शब्द " दस वर्ष " स्थापित किए जाएँ.

(a) any designated employee of the Madhya Pradesh Madhya Kshetra Vidyut Vitaran Company Limited (MPMKVVCL ) authorized in writing by the Managing Director , MPMKVVCL to access the protected system;

7476

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 सितम्बर 2023

No.F - 13-26-2016 - XIII . In exercise of the powers conferred by Clause ( i ) of Section 5 of the Madhya Pradesh Vidyut Shulk Adhiniyam , 2012 ( No. 17 of 2012) , the State Government , hereby , makes the following amendment in this Department's Notification No. F - 13- 26-2016 - XIII , dated 30th August , 2019 , namely : --

AMENDMENT

Inthe said notification , in para (3 ) for the words " seven years ' , the word "ten years " shall be substituted.

क्र. एफ- 13-26-2016- तेरह. मध्यप्रदेश विद्युत शुल्क अधिनियम, 2012 ( क्रमांक 17 सन् 2012 ) की धारा 5 के उपखण्ड ( एक ) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-13-26-2016 - तेरह , दिनांक 23 जनवरी, 2018 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, पैरा ( 3 ) में , शब्द " 7 वर्ष " के स्थान पर, शब्द " 10 वर्ष " स्थापित किए जाएँ.

No.F - 13-26-2016 - XIII . In exercise of the powers conferred by Clause ( i ) of Section 5 of the Madhya Pradesh Vidyut Shulk Adhiniyam , 2012 (No. 17 of 2012) , the State Government , hereby , makes the following amendment in this Department's Notification No. F- 13- 26-2016 - XIII , dated 23rd January, 2018 , namely :-

AMENDMENT

In the said notification , in para (3 ) for the words "7 years ' , the words " 10 years " shall be substituted.

भोपाल, दिनांक 14 सितम्बर 2023

क्र. एफ- 13-26-2016- तेरह 10.- यतः , मध्यप्रदेश औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग के आदेश क्रमांक एफ-16-16- 2018 - ए- ग्यारह , दिनांक 22 जून, 2018 के द्वारा मेसर्स सागर मेनुफैक्चरर्स प्रायवेट लिमिटेड की तामोट, जिला रायसेन में प्रस्तावित चार कॉटन यार्न इकाईयों, जिसमें इकाई क्रमांक -5 ( CIE 14383 ) भी सम्मिलित है , को विभिन्न अन्य सुविधाओं के साथ विद्युत शुल्क से छूट इस शर्त पर प्रदान की गयी थी कि इकाई 21 जून, 2021 तक अपना वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करेगी.

2. और, यतः , औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग ने अपने आदेश क्रमांक एफ- 16-13-2016 - ए- ग्यारह , दिनांक 8 जुलाई, 2022 के द्वारा इकाई क्रमांक -5 की वाणिज्यिक उत्पादन की समयावधि बढ़ाकर दिसम्बर , 2023 की है.

3. और, यतः , एम. पी. इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड ने अपने पत्र दिनांक 2 अगस्त, 2023 के द्वारा सूचित किया है कि इकाई क्रमांक -5 से दिनांक 1 जनवरी , 2022 को वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ कर दिया गया है तथा इकाई दिनांक 1 जनवरी , 2022 से 31 दिसम्बर, 2031 ( 10 वर्ष ) तक की अवधि के लिये अतिरिक्त विद्युत भार 14200 केव्हीए से 17200 केव्हीए अर्थात् 3000 के. व्ही. ए. पर विद्युत शुल्क से छूट का लाभ प्राप्त करने की पात्र है.

4. अतएव , मध्यप्रदेश विद्युत शुल्क अधिनियम, 2012 ( क्रमांक 17, सन् 2012 ) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , मेसर्स सागर मेनुफैक्चरर्स प्राइवेट लिमिटेड की तामोट, जिला रायसेन में स्थित कॉटन यार्न इकाई क्रमांक -5 के विद्यमान उच्चदाब संयोजन को वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा बेची या प्रदाय की गई विद्युत पर, दिनांक 1 जनवरी , 2022 से शुरु होने वाली दस वर्ष की अवधि के लिए विद्युत शुल्क के संदाय से छूट प्रदान करती है.

परंतु, विद्युत शुल्क के संदाय से ऐसी छूट केवल उपरोक्त इकाई के कारण विद्यमान उच्चदाब संयोजन पर अतिरिक्त विद्युत भार 3000 केव्हीए ( 14200 केव्हीए से 17200 केव्हीए ) की सीमा तक ही उपलब्ध होगी:

परंतु, यह और कि, मेसर्स सागर मेनुफैक्चरर्स प्राइवेट लिमिटेड को विद्यमान 132 के. व्ही. के संयोजन से काटन यार्न इकाई क्रमांक -5 को विद्युत के प्रदाय पर विद्युत शुल्क के भुगतान से छूट प्राप्त करने के लिए, उक्त अधिनियम की धारा 15 की उपधारा ( 2 ) के खण्ड ( ख ) तथा मध्यप्रदेश विद्युत शुल्क नियम , 1949 के नियम 10 के उप नियम ( 1 ) के उपबंधों को दृष्टिगत रखते हुए एक पृथक सब-मीटर स्थापित करने की अपेक्षा की जाएगी.

5. यह अधिसूचना दिनांक 1 जनवरी , 2022 से प्रवृत्त हुई समझी जायेगी तथा 10 वर्षों के लिए विद्यमान रहेगी.

No.F - 13-26-2016- ХІІІ .-WHEREAS , the Industrial Policy and Investment Promotion Department , Government of Madhya Pradesh vide its order No. F- 16- 16-2018 - Α - ΧΙ , dated 22nd June 2018 had granted exemption from Electricity Duty along with various other facilities to the proposed four Cotton Yarn Units , including Unit No. 5 ( CIE 14383 ) of M/ s Sagar Manufacturers Private Limited in Tamot, District Raisen with the condition that the unit shall start its Commercial Production by 21st June, 2021 .

2. AND, WHEREAS , Industrial Policy and Investment Promotion Department vide its order No. F - 16-13-2016- A- XI dated 8th July, 2022 has extended time limit of Commercial Production of Unit No. 5 to December, 2023;

3. AND, WHEREAS , Madhya Pradesh Industrial Development Corporation Limited vide its letter dated 2nd August , 2023 has intimated the Commercial 7477

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 सितम्बर 2023

भाग 1 ]

Production from the Unit No. 5 has been started on 1st January, 2022 and the unit is eligible to get Electricity Duty exemption benefit for the period from 1 " January, 2022 to 31st December , 2031 ( 10 years ) on additional electrical load from 14200 KVA to 17200 KVA i.e. limited to 3000 KVA:

4. NOW, THEREFORE , in exercise of the powers conferred by Section 5 of the Madhya Pradesh Vidyut Shulk Adhiniyam, 2012 (No. 17 of 2012) , the State Government , hereby, exempts Cotton Yarn Unit No. 5 of M/s Sagar Manufacturers Private Limited in Tamot , District Raisen from payment of Electricity Duty on the Electricity sold or supplied by Distribution Licensee to existing high- tension connection for a period of ten years starting from 1st January, 2022:

Provided that such exemption from payment of Electricity Duty shall be available only to the extent of 3000 KVA (from 14200 KVA to 17200 KVA ) of additional electrical load on the existing high tension connection due to the above unit .

Provided further that M/ s Sagar Manufactures Private Limited shall be required to install a separate sub - meter to avail exemption from payment of Electricity Duty on supply of power to Cotton Yarn Unit No. 5 from existing 132 KV connection in view of the provisions of Clause (b) of Sub - section ( 2 ) of Section 15 of the said Act and Sub - rule ( 1 ) of Rule 10 of Madhya Pradesh Electrity Duty Rules , 1949 .

5. This notification shall be deemed to have come into force with effect from 1st January , 2022 and will remain in force for 10 years .

क्र. एफ- 13-21-2021 - तेरह.-यतः, मध्यप्रदेश शासन औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग ने अपने आदेश क्रमांक एफ- 16- 13-2021 - ए- ग्यारह, दिनांक 14 फरवरी , 2022 के द्वारा मेसर्स एस.आर.एफ. लिमिटेड ( पैकेजिंग फिल्मस् बिजनेस ) द्वारा औद्योगिक क्षेत्र पीथमपुर, जिला धार में नवीन इकाई को विभिन्न अन्य सुविधाओं के साथ विद्युत शुल्क से छूट इस शर्त के साथ प्रदान की गई थी कि इकाई, आदेश जारी होने की तारीख से तीन वर्ष के भीतर अपना वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करेगी.

2. और, यतः , एम. पी. इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड ने अपने पत्र दिनांक 02 अगस्त , 2023 के द्वारा सूचित किया है कि नवीन इकाई से दिनांक 25 अगस्त, 2022 को वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ कर दिया गया है तथा इकाई दिनांक 25 अगस्त, 2022 से 24 अगस्त, 2032 ( 10 वर्ष ) तक की अवधि के लिये 33 के. व्ही. के विद्युत संयोजन पर विद्युत भार 5500 केव्हीए की सीमा तक, के लिए विद्युत शुल्क से छूट का लाभ प्राप्त करने को पात्र है.

3. अतएव , मध्यप्रदेश विद्युत शुल्क अधिनियम, 2012 ( क्रमांक 17, सन् 2012 ) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग. में लाते हुए, राज्य सरकार , एतद्वारा , मेसर्स एस . आर. एफ. लिमिटेड (पैकेजिंग फिल्मस् बिजनेस ) द्वारा औद्योगिक क्षेत्र पीथमपुर, जिला धार के नवीन इकाई 33 के. व्ही. विद्युत संयोजन को वितरण अनुज्ञाप्तिधारी द्वारा बेची या प्रदाय की गई विद्युत पर दिनांक 25 अगस्त, 2022 से शुरू होने वाली दस वर्षों की अवधि के लिए विद्युत शुल्क के संदाय से छूट प्रदान करती है .

परंतु, विद्युत शुल्क के संदाय से ऐसी छूट केवल उनके 33 केव्ही. उच्च दाब विद्युत संयोजन पर विद्युत भार 5500 केव्हीए की सीमा तक ही उपलब्ध होगी.

4. यह अधिसूचना दिनांक 25 अगस्त, 2022 से प्रवृत्त हुई समझी जायेगी तथा 10 वर्ष के लिए विद्यमान रहेगी .

No.F - 13-21-2021- ХІІІ .-WHEREAS , the Industrial Policy and Investment Promotion Department , Government of Madhya Pradesh vide its order No. F- 16- 13-2021 - A - XI , dated 14th February, 2022 has granted exemption from Electricity Duty along with various facilities to the new unit of M/ s SRF Limited (Packaging Films Business ) in Industrial Area, Pithampur, District Dhar with the condition that the unit shall start its Commercial Production within three years from the date of issue of order;

2. AND , WHEREAS , Madhya Pradesh Industrial Development Corporation Limited vide its letter dated 2nd August, 2023 has intimated the at Commercial Production from the new unit has been started on 25th August 2022 and the unit is eligible to get Electricity Duty exemption benefit for the period from 25th August, 2022 to 24ch August, 2032 (10 years ) on electrical load limited to 5500 KVA on 33KV electrical connection .

3. NOW, THEREFORE , in exercise of the powers conferred by Section 5 of the Madhya Pradesh Vidyut Shulk Adhiniyam, 2012 ( No. 17 of 2012), the State Government , hereby, exempts new unit of M/s SRF Limited ( Packaging Films Business ) in Industrial Area, Pithampur , District Dhar from payment of Electricity Duty on the Electricity sold or supplied by Distirbution Licensee to the new 33 KV electricity connection for a period of ten years starting from 25th August , 2022;

Provided that such exemption from payment of Electricity Duty shall be available only to the extent of 5500 KVA electrical load on their 33 KV high tension electricity connection .

4. This notification shall be deemed to have come into force with effect from 25th August , 2022 and shall exist for 10 years .

By Order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh

NEERAJ AGARWAL , Officer on Special Duty [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 सितम्बर 2023

7478

श्रम विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 14 सितम्बर 2023

क्र. 1287-1216951-2023- ए- सोलह -उपादान संदाय अधिनियम, 1972 ( 1972 का 39 ) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस निमित्त पूर्व जारी समस्त अधिसूचनाओं को अतिष्ठित करते हुए राज्य सरकार, एतद्वारा नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट अधिकारियों को नियंत्रक प्राधिकारियों के रूप में नियुक्त करती है तथा उसके कॉलम ( 3 ) की तत्स्थानी प्रविष्ठियों में वे सीमाएं परिनिश्चित करती है, जिनके भीतर कोई नियंत्रक प्राधिकारी उक्त अधिनियम द्वारा या उसके अधीन उसे प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करेगा,

अर्थात :-

अनुसूची

क्षेत्र

अधिकारी

अ. क्र.

(3)

(1)

(2)

उनके क्षेत्राधिकार के भीतर

1

समस्त सहायक श्रमायुक्त

उनके क्षेत्राधिकार के भीतर

समस्त श्रम पदाधिकारी

2

उनके क्षेत्राधिकार के भीतर

समस्त सहायक श्रम पदाधिकारी

3

No.1287-1216951-2023 - A- XVI.-In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Payment of Gratuity Act , 1972 (No. 39 of 1972 ) and in supersession of all previous notification issued in this behalf , the State Government , hereby appoints the officers specified in column (2 ) of the Schedule given below to be the controlling Authorities and define the limits in the corresponding entries in column (3 ) there of within which a controlling Authorities shall exercise the powers conferred on him by or under the said Act , namely

SCHEDULE

Areas

Officers

S. No.

(3)

(2)

(1)

1

All Assistant Labour Commissioners

Within their jurisdiction

All Labour Officers

2

Within their jurisdiction

3

All Assistant Labour Officers

Within their jurisdiction

भोपाल , दिनांक 18 सितम्बर 2023

क्र. 1298-1216975-2023- ए- सोलह .-ठेका श्रम ( विनियमन और उत्सादन ) अधिनियम, 1970 ( 1970 का 37 ) की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस निमित्त पूर्व में जारी समस्त अधिसूचनाओं को अतिष्ठित करते हुए राज्य सरकार, एतद्वारा , नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम ( 2 ) में विनिर्दिष्ट अधिकारियों को उक्त अधिनियम के अध्याय- तीन के प्रयोजनों के लिए रजिस्ट्रीकरण अधिकारीं नियुक्त करती है तथा उक्त अनुसूची के कॉलम ( 3 ) की तत्स्थानी प्रविष्टियों में वे सीमाएं परिनिश्चित करती है, जिनके भीतर कोई अनुज्ञापन अधिकारी उक्त अधिनियम द्वारा या उसके अधीन उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करेगा , अर्थात्:-

अनुसूची

अधिकारी

अ. क्र.

(1) .

1

(2) समस्त सहायक श्रमायुक्त

क्षेत्र (3) उनके क्षेत्राधिकार के भीतर उनके क्षेत्राधिकार के भीतर

2

समस्त श्रम पदाधिकारी भाग 1 ]

7479

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 सितम्बर 2023

No.1298-1216975-2023 - A-XVI.-In exercise of the powers conferred by Section 6 of the Contract Labour ( Regulation and Abolition ) Act , 1970 ( 37 of 1970) and in supersession of all previous notifications issued in this behalf , the State Government, hereby, appoints the officers specified in column ( 2) of the Schedule given below to be the Registering Officers for the purposes of Chapter- III of the said Act and defines the limits in the corresponding entries in column (3 ) of the said Schedule , within which a Registering Officer shall exercise the powers conferred on him by or under the said Act , namely

SCHEDULE

S. No.

Officers

Area

(1)

(2)

(3)

1

All Assistant Labour Commissioners

Within their jurisdiction

2

All Labour Officers

Within their jurisdiction

क्र. 1300-1216962-2023- ए- सोलह .-ठेका श्रम ( विनियमन और उत्सादन ) अधिनियम, 1970 ( 1970 का 37 ) की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस निमित्त पूर्व में जारी समस्त अधिसूचनाओं को अतिष्ठित करते हुए राज्य सरकार, एतद्वारा , नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम ( 2 ) में विनिर्दिष्ट अधिकारियों को उक्त अधिनियम के अध्याय - चार के प्रयोजनों के लिए अनुज्ञापन अधिकारियों के रूप में नियुक्त करती है तथा उक्त अनुसूची के कॉलम ( 3 ) की तत्स्थानी प्रविष्टियों में वे सीमाएं परिनिश्चित करती हैं , जिनके भीतर कोई अनुज्ञापन अधिकारी उक्त अधिनियम द्वारा या उसके अधीन उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करेगा, अर्थात् : -

अनुसूची

क्षेत्र

अ. क्र.

अधिकारी

(2)

(3)

(1)

1

समस्त सहायक श्रमायुक्त

2

समस्त श्रम पदाधिकारी

उनके क्षेत्राधिकार के भीतर उनके क्षेत्राधिकार के भीतर

No 1300-1216962-2023 -A - XVI . In exercise of the powers conferred by Section 11 of the Contract Labour (Regulation and Abolition ) Act , 1970 (37 of 1970) , and in supersession of all previous notifications issued in this bahalf , the State Government, hereby, appoints the officers specified in column ( 2 ) of the Schedule given below to be the Licensing Officers for the purposes of Chapter - IV of the said Act , and defines the limits in the corresponding entries in column (3) of the said Schedule , within which a Licensing Officer shall exercise the powers conferred on him by or under the said Act, namely :-

SCHEDULE

S. No.

Area

Officers

(2)

(3)

(1)

1

All Assistant Labour Commissioners

Within their jurisdiction

2

All Labour Officers

Within their jurisdiction [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 सितम्बर 2023

7480

क्र. 895-1220-2021- बी- सोलह कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम , 1948 ( 1948 का 34 ) की धारा 1 की उपधारा ( 5 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये , राज्य सरकार, कर्मचारी राज्य बीमा निगम के परामर्श से तथा केन्द्र सरकार के पत्र क्र. एस- 38025-07-2020- एस एस -1 , दिनांक 9 जून 2021 के अनुमोदन से, एतद्वारा , इसके साथ संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट स्थापनाओं के वर्गों को, मध्यप्रदेश राजपत्र में इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से एक माह के पश्चात् अधिनियम के उपबंधों के विस्तार के आशय की सूचना प्रदान करती है.

किसी भी ऐसी आपत्ति या सुझाव पर, जो उक्त सूचना के संबंध में ऊपर विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर किसी भी व्यक्ति से प्राप्त हो , राज्य सरकार द्वारा विचार किया जाएगा.

आपत्ति या सुझाव , संचालक कर्मचारी राज्य बीमा सेवा, नंदा नगर इंदौर, मध्यप्रदेश (e- mail: [email protected]) को संबोधित किया जा सकेगा.

अनुसूची

स्थापनों का विवरण (1)

नगरीय निकाय जिसमें राज्य सरकार द्वारा संचालित ऐसे नगरपालिक निगम ( नगर निगम ) , नगर परिषद्, नगरपालिका एवं अन्य नगरीय स्थानीय निकाय सम्मिलित हैं, जिसमें आकस्मिक अथवा संविदा अथवा दोनों आधार पर दस या अधिक व्यक्ति नियोजित है अथवा पिछले बारह महीनों के किसी दिन मजदूरी के लिये नियोजित किये गए थे.

क्षेत्र जिनमें स्थापन स्थित है (2)

सभी क्षेत्र जहाँ कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 ( 1948 का 34) के उपबंध उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा ( 3 ) के अधीन पहले से ही प्रवर्तन में लाए जा चूके हैं और ऐसे सभी नये क्षेत्र जहाँ उक्त अधिनियम के प्रावधान ऐसी अधिसूचना जारी होने की तारीख से भविष्य में लागू किये जायेंगे.

No.895-1220-2021 - B - XVI. In exercise of the powers conferred by Sub- Section (5 ) of Section 1 of the Employees ' State Insurance Act , 1948 , ( No. 34 of 1948 ) , the State Government in consultation with the Employees ' State Insurance Corporation and with the approval of the Government of India's Letter No. S - 38025-07-2020 - SS - 1 dated 9th June 2021 , hereby gives notice of intention to extend the provision of the Act to the classes of establishments specified in the schedule annexed hereto , after one month from the date of publication of this notice in Madhya Pradesh Gazette .

Any objection or suggestion , which may be received from any person in respect of the said notice within the period specified above , Shall be considered by the State Government .

The objection and suggestion may be addressed to the Director , Employees ' State Insurance Services , Nanda Nagar, Indore, Madhya Pradesh . (e- mail : [email protected])

SCHEDULE

Description of establishments (1)

Municipal bodies including Nagar Palik Nigam, Nagar Palika Parishad , Nagar Parishad and Other Urban Local Bodies run by the State Government wherein ten or more persons on casual or contractual or both . basis are employeed or were employed for wages on any day of the preceding twelve months .

Areas in which the establishments are situated (2)

All areas where provisions of the Employees ' State Insurance Act , 1948 (No. 34 of 1948) have already been brought into force under sub - section ( 3 ) of Section 1 of the said Act and also such new areas , from the date of such notification , where the said provisions shall be brought into force in future.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, वीरेन्द्र कुमार सिंह, उपसचिव, 7481

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 सितम्बर 2023

भाग 1 ]

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला शहडोल, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

शहडोल, दिनांक 11 सितम्बर 2023

क्र. दस - भू-अर्जन- प्र. क्र. 04-अ-82-2023-24-5794.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013" की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में उक्त धारा 12 में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का विवरण

ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (4) (2)

(1)

9.809

(3) कर्रावन

जैतपुर

शहडोल

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6) शाहपुर जलाशय योजना के निर्माण हेतु .

(5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 , शहडोल , (मध्यप्रदेश) .

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व, जैतपुर, जिला शहडोल , मध्यप्रदेश / कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 2, शहडोल, मध्यप्रदेश के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, वंदना वैद्य, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला मुरैना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

मुरैना, दिनांक 4 सितम्बर 2023

प्र. क्र. 01-2023-24-अ-82- भू- अर्जन- सी.एम. राईज स्कूल- सुरजनपुर- 8834.-भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 [ सहपठित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार ( प्रतिकर, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन, विकास योजना ) नियम , 2015 के अन्तर्गत ]

जबकि समुचित सरकार को ऐसा प्रतीत होता है , कि लोक प्रयोजन ( सी.एम. राईज स्कूल सुरजनपुर ) के लिये ग्राम - सुरजनपुर, तहसील- मुरैना, जिला- मुरैना में कुल अर्जित रकवा 1.450 हे. एक रिपोर्ट की गयी थी कि भूमि अर्जन के कारण किसी भी कुटूम्बों के विस्थापित होने की संभावना नहीं है.

अतः जिला मुरैना, तहसील मुरैना के ग्राम सुरजनपुर, प. ह. नं. 66, रा. नि. वृत्त भूमि, जिसका विवरण निम्नानुसार है , का अर्जन प्रस्तावित किया जाता है :- में उक्त परियोजना के लिये 1.450 हेक्टेयर 7482

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 सितम्बर 2023

अनुसूची

सर्वे नम्बर

क्र. सं.

स्वामित्व का प्रकार

भूमि का प्रकार

(4) (2)

(3)

(1)

180

1

भूमिस्वामी

कृषिभूमि हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार)

अर्जन का क्षेत्रफल (हे. में)

(6)

(5)

1.450

गीताराम सुनीलदत्त पि विशालसिंह मु गंगादेवी पत्नी विशालसिंह स भाग 1/10 नरेशसिंह गिर्राजसिंह कमलेश पुत्रगण सरदारसिंह हि. 3/4 नरेश गिर्राजसिंह कमलेश सरदारसिंह सत्तो पुत्री सरदारसिंह हि 4/5 गीताराम सुनीलदत्त पुत्रगण विशालसिंह मीरा सरोज 6 पुत्री विशालसिंह गंगादेवी वेवा विशालसिंह स भाग 1/5 दर हिस्सा 1/4 दर हि. 1/2 राधेश्याम उर राधारचरन पुत्र जाति ब्रा पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी.

कुल 1 सर्वे नं. में

1.450

यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिये भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार, अधिनियम , 2013 की धारा 11 ( 1 ) के उपबंधों के अधीन जारी की गई है.

भूमि से संबंधित नक्शा ( प्लान ) कार्यालय , कलेक्टर, जिला मुरैना में और कार्यालय , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , मुरैना में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है .

समुचित सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 12 में तथा यथा उपबंधित एवं विनिर्दिष्ट अधिकारी और उसके कर्मचारीवृंद को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने , किसी भी भूमि के स्तर लेने, अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिये अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिये धारा 12 के अन्तर्गत लागू उपबंधों के तहत् प्राधिकृत करती है.

अधिनियम की धारा 11 ( 4 ) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, क्रय / विक्रय , आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा.

अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप , यदि कोई हों, फाइल किए जा सकेंगे .

विशेष.- परियोजना के लिये लोकहित में भूमि की तत्काल अपेक्षा है इसलिये भू- अर्जन की अत्यावश्यकता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देशों के प्रकाश में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंधों पर कार्यवाही पूर्ण की गयी.

अंकित अस्थाना , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं सक्षम प्राधिकारी, बड़वाह, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश

बड़वाह, दिनांक 11 सितम्बर 2023

प्ररूप " घ"

(नियम 6 देखिए)

रा. प्र . क्र. 0018 - ब- 121-2023-24- पत्र क्र. 3221 - रीडर - 1-2023 . अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम , 2012 ( क्रमांक 5, सन् 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धार 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक 1888- री-1-2023 , बड़वाह , दिनांक 25 मई 2023 द्वारा , राज्य सरकार ने एन.टी.पी.सी. लिमिटेड, खरगोन " वृहद ताप विद्युत परियोजना 7483

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 सितम्बर 2023

भाग 1 ]

के अंतर्गत भूमिगत पाईपलाईन में जल परिवहन हेतु ग्राम भोकर , प.ह.नं. 49 , रा.नि.मं. 02, सनावद, तहसील सनावद, जिला खरगोन में भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है .

और, वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 16 जून 2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/ अधिभोगी को भी दी गई है .

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा , पाईपलाईन , बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा :-

अनुसूची

उपयोग के

खसरा

तहसील

जिला

क्रमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का क्रमांक

अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि ( हेक्टेयर में)

                     (2)            (3)              (4)                 (5)
 (1)
                                    भोकर             43/1               0.160
खरगोन               सनावद
                                                     43/2               0.180

प. ह. नं. -49

0.380

42

0.250

39/6

0.440

40

0.110

15/3

0.450

15/1

0.580

16

0.200

14/1

0.300

14/2

योग . 3.050

प्ररूप " घ "

(नियम 6 देखिए)

रा. प्र. क्र. 0017 - ब - 121-2023-24- पत्र क्र . 3222- रीडर - 1-2023 .- अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम , 2012 ( क्रमांक 5, सन् 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक 1880- री-1-2023 , बड़वाह , दिनांक 25 मई 2023 द्वारा , राज्य सरकार ने एन.टी.पी.सी. लिमिटेड, खरगोन " वृहद ताप विद्युत परियोजना के अंतर्गत भूमिगत पाईपलाईन में जल परिवहन हेतु ग्राम राजपुरा, प.ह.नं. 43, रा.नि.मं. 02, सनावद, तहसील सनावद, जिला खरगोन में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है.

और, वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 16 जून 2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर , सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/ अधिभोगी को भी दी गई है .

अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा , पाईपलाईन , बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा :-

7484

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 सितम्बर 2023

अनुसूची

जिला

तहसील खसरा

क्रमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का क्रमांक

(2) (1)

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि ( हेक्टेयर में ) (4)

(5)

(3)

खरगोन

सनावद

0.350 17/2

राजपुरा

0.300 19/1

प. ह. नं. -43

0.420 27/2

28/1

0.025

0.230 29/1

30/1

0.010 29/2

0.170 29/6

0.310 29/3

0.450

0.080 104/2

0.350 103

0.220 99/3

0.200 100/3

0.035 100/1

0.260 94/8

0.060 94/2

0.030 94/9

0.140 93/7

93/6

0.150

0.030 93/5

0.220 92/2

0.070 92/3

92/4

0.070

0.100 92/1

83/6

0.120

योग 4.400

प्ररूप " घ"

(नियम 6 देखिए)

रा. प्र. क्र . 0016- ब - 121-2023-24- पत्र क्र . 3225 - रीडर - 1-2023 .- अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 ( क्रमांक 5 , सन् 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक 1875- री-1-2023 , बड़वाह , दिनांक 25 मई 2023 द्वारा , राज्य सरकार ने एन.टी.पी.सी. लिमिटेड, खरगोन " वृहद ताप विद्युत परियोजना के अंतर्गत भूमिगत पाईपलाईन में जल परिवहन हेतु ग्राम खेड़ी, प.ह.नं. 47 , रा.नि.मं. 02 , सनावद, तहसील सनावद, जिला खरगोन में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है .

7485 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 सितम्बर 2023

और , वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 16 जून 2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर , सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/ अधिभोगी को भी दी गई है .

अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा , पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर , राज्य सरकार में निहित होगा :-

अनुसूची

जिला

तहसील

खसरा क्रमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का क्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि ( हेक्टेयर में ) (1) खरगोन

(2) सनावद

(3)

खेड़ी,

प. ह. नं.-47

(5) 0.030 0.070

0.210

(4) 107/4 107/5 108/5 110

0.100

योग . 0.410

प्ररूप " घ"

(नियम 6 देखिए)

पत्र क्र. 3228- रीडर- 1-2023 .- अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 ( क्रमांक 5, सन् 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक 1888- री - 1-2023 , बड़वाह , दिनांक 25 मई 2023 द्वारा , राज्य सरकार ने एन.टी.पी.सी. लिमिटेड, खरगोन " वृहद ताप विद्युत परियोजना के अंतर्गत भूमिगत पाईपलाईन में जल परिवहन हेतु ग्राम भोकरीया, प.ह.नं. 44 , रा.नि.मं. 02 , सनावद, तहसील सनावद, जिला खरगोन में भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है .

और, वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 16 जून 2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/ अधिभोगी को भी दी गई है .

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा , पाईपलाईन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा :-

अनुसूची

तहसील

जिला

ग्राम / पटवारी

हल्का क्रमांक

खसरा क्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में ) (1) खरगोन

(2) सनावद

(3)

भोकरीया,

प. ह. नं. -44

0.050

(4) 11/2 11/3 10 15/5

(5) 0.200 0.150 0.300 0.070 7486

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 सितम्बर 2023

[ भाग 1

(1)                   (2)               (3)               (4)                   (5)
                                                          15/2                  0.180
                                                          15/3                  0.330
                                                          16/4                  0.200
                                                          16/6                  0.030
                                                          16/3                 0.380
                                                          26/1                 0.050
                                                          26/4                 0.200
                                                          25/2                  0.070
                                                          25/1                  0.020
                                                          26/2                  0.280
                                                          24/6                 0.040
                                                         24/3/3                 0.070
                                                          24/4                  0.225
                                                          21/3                 0.010
                                                          23/1                 0.010
                                                         22/3                  0.300
                                                                               0.170
                                                         22/1                  0.150
                                                          23/3                 0.016
                                                          23/8                 0.015
                                                          22/5                 0.010
                                                                       योग ..  3.526

प्ररूप " घ"

(नियम 6 देखिए)

पत्र क्र. 3231 - रीडर - 1-2023 - राजस्व प्रकरण क्रमांक 0020 - ब - 121-2023-24 .- अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 ( क्रमांक 5, सन् 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक 1894- री - 1-2023 , बड़वाह , दिनांक 25 मई 2023 द्वारा , राज्य सरकार ने एन.टी.पी.सी. लिमिटेड, खरगोन " वृहद ताप विद्युत परियोजना के अंतर्गत भूमिगत पाईपलाईन में जल परिवहन हेतु ग्राम बावनी , प.ह.नं. 49, तहसील सनावद, जिला खरगोन में भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है .

और, वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 16 जून 2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/ अधिभोगी को भी दी गई है .

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा , पाईपलाईन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर , राज्य सरकार में निहित होगा :-

अनुसूची

जिला

तहसील

उपयोग के

ग्राम / पटवारी

हल्का क्रमांक

खसरा क्रमांक

अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि ( हेक्टेयर में )

(3)

(4)

(5) (1) खरगोन

(2) सनावद

1/1

0.160

ग्राम-बावनी,

3

प. ह. नं. -49

0.200 भाग 1 ]

7487

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 सितम्बर 2023

(1)

(2)

(3)

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सतना, दिनांक 11 सितम्बर 2023

क्र. 1129-भू- अर्जन-2023.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 संशोधन ( क्रमांक एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन ( म. प्र. शासन/निजी खाता )

(क) जिला- सतना

(ख ) तहसील- रामपुरबाघेलान

(ग) नगर/ ग्राम- महिदलकला

(घ) क्षेत्रफल-0.509 हेक्टेयर.

खसरा नं. अर्जित रकबा ( हे . में )

(1)

(2)

1073

0.108

(4)

(5)

0.500 1/2

5

0.050

10

0.150

11/2

0.400

13/1

0.350

13/2

0.020

9/1

0.040

1.870

योग

प्रदीप कुमार सोनी, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) .

(1)

(2)

1148/1/1/1

0.026

1148/1/1/2

0.025

0.050

1148/1/2

1148/1/3

0.050

1148/1/4

0.050

1148/2/1

0.050

1148/2/2

0.050

1148/3/1

0.050

0.050

1148/3/2

योग 0.509

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, सेतु संभाग, रीवा, मध्यप्रदेश द्वारा महिदलकला से कठार मार्ग से जोड़ने हेतु करियारी नदी पर पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर (भू-अर्जन) , जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है .

7488

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 सितम्बर 2023

सतना, दिनांक 21 सितम्बर 2023

क्र. 1268 - भू-अर्जन-2023. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 2013 संशोधन ( क्रमांक एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन (म. प्र. शासन/निजी खाता )

जिला- सतना

(क)

तहसील- उचेहरा

(ख)

(ग) नगर/ ग्राम- तिघरा

(घ) क्षेत्रफल-2.2590 हेक्टेयर.

आराजी क्र. अर्जित रकबा (हे. में )

(1)

(2)

94

0.0073

95

0.0560

96/1

0.0448

0.0030

97

100

0.0200

101

0.0210

102

0.0450

103

0.0330

104

0.0200

105

0.0960

106

0.0150

125

0.0700

126

0.0830

127

0.0070

336

0.0040

338

0.0096

339

0.0096

340/1

0.0310

340/2

0.0850

340/3

0.0750

0.0620

340

341/2

0.1408

341/3

0.1000

342/1

0.0020

342/2

0.0100

0.0020

343

[भाग 1

(2)

(1)

344/1

0.0040

409

0.0720

410/2

0.0080

411/2/2

0.1200

411/2/1

0.1040

412/1

0.0112

413/1/2

0.1600

414

0.0020

431

0.0100

432

0.0430

0.0800

433/2

546/2

0.0500

546/3

0.1100

547/2

0.0080

548

0.2050

549

0.0090

556

0.2107

2.2590

योग

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत , नागौद सतना शाखा नहर की महदेई वितरिका के निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर (भू- अर्जन ) , जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

क्र. 1269- भू- अर्जन-2023 . चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 संशोधन ( क्रमांक एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन (म. प्र. शासन/निजी खाता )

(क) जिला- सतना

(ख) तहसील- उचेहरा

(ग) नगर/ग्राम- सहिजना कोठार

(घ) क्षेत्रफल -0.9670 हेक्टेयर.

7489

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 सितम्बर 2023

भाग 1 ]

खसरा नंबर अर्जित रकबा (हे . में )

(1)

(2)

171/2/1

0.0210

0.1530

172

0.0350

173

0.0400

174

0.0332

177/1

0.0160

178/1

0.0960

179/3

0.0960

179/4

0.0820

179/5

0.0200

180/3

180/5

0.0190

0.0020

181/2

186/2

0.0240

0.1650

187/1

187/2

0.1300

0.0280

188

0.0068

199

0.9670

योग

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद- सतना शाखा नहर की लगरगवां वितरिका के निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर (भू-अर्जन ) , जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है .

क्र. 1270- भू-अर्जन-2023 . चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 2013 संशोधन (क्रमांक एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन (म . प्र. शासन/निजी खाता )

(क) जिला-सतना

(ख) तहसील- उचेहरा

(ग) नगर/ग्राम- सेमरी

(घ) क्षेत्रफल-0.519 हेक्टेयर .

खसरा नंबर अर्जित रकबा ( हे. में )

(2)

(1)

446

0.007

447

0.013

448

0.049

0.132

449/1

0.024

449/2

0.007

449/3

450

0.125

0.006

451/1

0.032

451/2

0.008

452/2

454/1

0.111

0.005

454/2

योग

0.519

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-7, सतना, मध्यप्रदेश द्वारा नागौद- सतना शाखा नहर के अन्तर्गत मौहारी वितरिका के निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर (भू-अर्जन ) , जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , अनुराग वर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 सितम्बर 2023

7490

[ भाग 1

कार्यालय , कलेक्टर, जिला सतना , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन

राजस्व विभाग

भू-अर्जन प्र० क्र० अ 82/23-24 पत्र क्र0.11.79 / भू-अर्जन/ 23 दि०१० /09 /2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसीऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अनुसूची

भूमि का वर्णन

तहसील

ग्राम

जिला

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी

अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग

4

3

1

1.1700

उचेहरा

सतना

इटमा कला

6

5

नागौद सतना शाखा नहर के अंतर्गत महदेई वितरिका की गोबरांव कला माइनर के निर्माण कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क० 07 सतना, जिला सतना (म०प्र०)

हेतु।

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

भू-अर्जन प्र०क्र० अ 82/23-24 पत्र क्र0.180../ भू-अर्जन/ 23 दि०.१० /09 /2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

ग्राम

धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

अर्जनीय रकवा (हे. मे) जगभग 1

2

4

3

सतना

उचेहरा पिपरी कला

6.0444 5

6

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क० 07 सतना, जिला सतना (म०प्र०)

नागौद सतना शाखा नहर के अंतर्गत लगरगवां वितरिका की पोड़ी गरादा माइनर 01 एवं 02 , करही खुर्द माइनर एवं सेमरी कुर्मिहाई माइनर के निर्माण हेतु ।

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा ) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

7491

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 सितम्बर 2023

भाग 1 ]

भू-अर्जन प्र० क्र० अ 82/23-24 पत्र क्र0.1481 / भू- अर्जन / 23 दि० १०/09/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाँने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अनुसूची

भूमि का वर्णन

ग्राम

तहसील

जिला

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी

अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग

4

3

2

1

1.2708

चौथार

उचेहरा

सतना

6

5

नागौद सतना शाखा नहर के अंतर्गत लगरगवां वितरिका की करही खुर्द माइनर के निर्माण हेतु ।

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क0 07 सतना, जिला सतना (म०प्र०)

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

भू-अर्जन प्र० क्र० अ 82 /23-24 पत्र क्र०.1182/भू-अर्जन/23 दि० 20/09/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अनुसूची

भूमि का वर्णन

ग्राम

तहसील

जिला

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी

अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग

4

3

2

1

1.2837

अकही

उचेहरा

सतना

6

5

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क0 07 सतना, जिला सतना (म०प्र०)

नागौद सतना शाखा नहर के अंतर्गत लगरगवां वितरिका की नौगवां माइनर एवं मतरी माइनर के निर्माण हेतु।

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 सितम्बर 2023

7492

[ भाग 1

भू-अर्जन प्र ० क्र ० अ 82/ 23-24 पत्र क्र0.11.83/ भू-अर्जन / 23 दि० २०/०१/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी

ग्राम

तहसील

जिला

अर्जनीय रकवा

(हे. में) लगभग

6

5

4

3

1

2

1.6008

लगरगवां

उचेहरा

सतना

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क० 07 सतना, जिला सतना (म०प्र०)

नागौद सतना शाखा नहर के अंतर्गत लगरगवां वितरिका की सेमरी कुर्मिहाई माइनर के निर्माण हेतु ।

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

भू-अर्जन प्र ०क्र ० अ82/23-24 पत्र क्र०.11824 / भू- अर्जन/ 23 दि० २०/०१/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पडने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन

धारा 12 के लिए प्राधिकृत

अधिकारी

ग्राम

जिला तहसील

अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग

6

5

4

3

2

1

3.968 हे

सतना

भीषमपुर

अमरपाटन

बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर के अंतर्गत अजवानी वितरिका नहर के किंगरा वीरदत्त माइनर नहर निर्माण हेतु

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय मैहर जिला सतना (म०प्र०)

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

7493

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 सितम्बर 2023

भाग 1 ]

भू-अर्जन प्र ० क्र० अ82/23-24 पत्र क्र०. 118.5./ भू- अर्जन / 23 दि० 20/09/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (5 ) में वर्णित भूमि को अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पडने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन

धारा 12 के लिए प्राधिकृत

अधिकारी

जिला तहसील ग्राम अर्जनीय रकवा (हे. मे) लगभग

6

5

1

2

3

4

5.374 हे

अमरपाटन

सतना

इटमा कोठार

बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर के अंतर्गत अजवानी वितरिका निर्माण हेतु

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय मैहर जिला सतना (म०प्र०)

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा ) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

भू-अर्जन प्र० क्र० अ82/ 23-24 पत्र क्र०.1186 / भू- अर्जन / 23 दि० १०/०१/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील

ग्राम

धारा 12 के लिए प्राधिकृत

अधिकारी

अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग

1

2

3

4

5

6

सतना अमरपाटन ककरा

6.778 हे कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय मैहर जिला सतना (म०प्र० )

बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर के अंतर्गत बैजनाथ उपशाखा के मौहट माइनर निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान ) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 सितम्बर 2023

[ भाग 1 7494

भू-अर्जन प्र०क० अ82/23-24 पत्र क्र०1187 / भू- अर्जन / 23 दि० २०/०१/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खान ( 1 ) से (5 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता हे अथवा आवश्यकता पडने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई सव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन

धारा 12 के लिए प्राधिकृत

अधिकारी

ग्राम

तहसील

जिला

अर्जनीय रकवा (हे में) लगभग

6

5

4

3

2

1

0.518 हे

मौहरिया

सतना रामपुर बाघेलान

बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर के अंतर्गत बैजनाथ उपशाखा के मझगवां माइनर नहर निर्माण हेतु

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय मैहर जिला सतना (म ०प्र०)

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

भू-अर्जन प्र०क्र० अ82/23-24 पत्र क्र०.1188 / भू- अर्जन/ 23 दि० २०/०१/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (5 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन

जिला तहसील

धारा 12 के लिए प्राधिकृत

अधिकारी

ग्राम अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग

2

6

1

3

4

5

सतना

1.141 हे

रामपुर शाह बाघेलान

बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर के अंतर्गत बैजनाथ उपशाखा के शाह माइनर नहर निर्माण हेतु

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय मैहर जिला सतना (म०प्र०)

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

7495

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 सितम्बर 2023

भाग 1 ]

भू-अर्जन प्र०क्र० अ82/ 23-24 पत्र क्र०.1189 / भू-अर्जन/ 23 दि० २०/०१/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से ( 5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन

धारा 12 के लिए प्राधिकृत

अधिकारी

ग्राम

जिला तहसील

अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग

6

1

4

3

5

सतना

1.269 हे

2 रामपुर बाघेलान

त्योंधरा नं. 2

बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर के अंतर्गत कल्ला सब माइनर निर्माण हेतु

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय मैहर जिला सतना (म०प्र०)

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

भू-अर्जन प्र०क्र० अ82/23-24 पत्र क्र०.१1१० भू- अर्जन / 23 दि० 28/09/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्त्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन

धारा 12 के लिए प्राधिकृत

अधिकारी

तहसील

जिला

ग्राम अर्जनीय रकवा (हे. मे) लगभग

6

1

2

4

5

3

3.994 हे

अमरपाटन कुम्हारी

सतना

बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर के अंतर्गत अजवानी वितरिका नहर के देवरी माइनर नहर निर्माण हेतु

कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय मैहर जिला सतना (म०प्र०)

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 सितम्बर 2023

[ भाग 1 7496

भू-अर्जन प्र०क्र० अ82/23-24 पत्र क्र०.1.1.9.1 /भू-अर्जन/ 23 दि० २०/09/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (5 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन

धारा 12 के लिए प्राधिकृत

अधिकारी

ग्राम

तहसील

जिला

अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग

6

5

3

4

2

1

1.0116है.

तिलौरा

सतना नागौद

कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-1 नागौद जिला सतना (म० प्र०)

बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद सतना शाखा नहर अंतर्गत सडवा माइनर एवं बिकरा माइनर के निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

भू-अर्जन प्र०क्र० अ82/ 23-24 पत्र क्र०.119.2/भू-अर्जन/ 23 दि० २०/०१/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पडने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन

धारा 12 के लिए प्राधिकृत

अधिकारी

तहसील ग्राम

जिला

अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग

6

5

4

3

2

1

4.2295 हे.

बिकरा

नागौद

सतना

बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद सतना शाखा नहर की सडवा सबमाइनर के निर्माण हेतु

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-1 नागौद जिला सतना (म० प्र० )

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

7497

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 सितम्बर 2023

भाग 1 ]

भू-अर्जन प्र ०क्र० अ82/23-24 पत्र क्र०..119.3 /भू-अर्जन / 23 दि० १०/09/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन

धारा 12 के लिए प्राधिकृत

अधिकारी

जिला तहसील

ग्राम अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग

2

6

4

1

3

सतना

0.3322 हे.

नागौद महदेवा

5 कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-1 नागौद जिला सतना (म०प्र ० )

बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद सतना शाखा नहर की महदेवा माइनर निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर ( भूअर्जन शाखा ) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है । भू-अर्जन प्र०क्र० अ82/23-24 पत्र क्र0.1194 / भू-अर्जन/ 23 दि० १०/०१/2023 में वर्णित भूमि की चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (5) में वर्णित अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमिका वर्णन

धारा 12 के लिए प्राधिकृत

अधिकारी

तहसील

ग्राम

जिला

अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग

6

2

3

4

5

1

सतना

6.9187 है.

नागौद खैरा

कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-1 नागौद जिला सतना (म०प्र० )

बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद सतना शाखा नहर की सडवा माइनर एवं व्यौहारी माइनर के निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 सितम्बर 2023

7498

भू-अर्जन प्र० क्र ० अ82/ 23-24 पत्र क्र०.११.१.5/ भू-अर्जन/ 23 दि० 20/09/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन

धारा 12 के लिए प्राधिकृत

अधिकारी

ग्राम

तहसील

जिला

अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग

6

5

4

3

1

2

0.9295 हे.

सतना

नरहरपुर

नागौद

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा

विकास संभाग क्रमांक-1

नागौद जिला सतना (म०प्र०)

बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद सतना शाखा नहर की अकौना माइनर एवं व्यौहारी माइनर के निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

भू-अर्जन प्र ०क्र० अ82/23-24 पत्र क्र०.1196 / भू-अर्जन/ 23 दि० २०/०१/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन

धारा 12 के लिए प्राधिकृत

अधिकारी

तहसील

ग्राम

जिला

अर्जनीय रकवा (हे . में) लगभग

1

2

4

5

6

3

पिथौरा

सतना नागौद

0.7898 है.

बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद सतना शाखा नहर की इटवा माइनर के निर्माण हेतु

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-1 नागौद जिला सतना (म०प्र० )

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

7499

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 सितम्बर 2023

भाग 1 ]

भू-अर्जन प्र०क्र ० अ82/23-24 पत्र क्र०....1.19.7/ भू-अर्जन/ 23 दि० 20/9/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाँने (1 ) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमिका वर्णन

तहसील

ग्राम

धारा 12 के लिए प्राधिकृत

अधिकारी

जिला

अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग

1

2

3

5

6

4

सतना

बारापत्थर

नागौद

3.2849हे.

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा

विकास संभाग क्रमांक-1

नागौद जिला सतना (म०प्र०)

बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद सतना शाखा नहर की बिकरा माइनर एवं बराज माइनर के निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान ) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

भू-अर्जन प्र०क्र० अ82/23-24 पत्र क्र०.1.1.98/भू-अर्जन/23 दि० 20/09/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन

जिला तहसील

ग्राम

धारा 12 के लिए प्राधिकृत

अधिकारी

अर्जनीय रकवा (हे. मे) लगभग

1

2

3

4

6

5

सतना

0.3234 हे.

भुलनी

नागौद

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 1 नागौद जिला सतना (म०प्र०)

बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद सतना शाखा नहर की सडवा सबमाइनर के निर्माण हेतु भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 सितम्बर 2023

[भाग 1 7500

भू-अर्जन प्र ०क्र० अ82/23-24 पत्र क्र०.1.199 / भू-अर्जन / 23 दि० 20/09/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील

ग्राम

धारा 12 के लिए प्राधिकृत

अधिकारी

अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग

1

2

3

4

5

6

सतना नागौद

2.0141 हे.

इटमा बाघेलान

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-1 नागौद जिला सतना (म०प्र० )

बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद सतना शाखा नहर की बाबूपुर माइनर के निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान ) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

भू-अर्जन प्र०क्र० अ82/23-24 पत्र क्र०1200 /भू-अर्जन/23 दि० 20/09/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के ख़ाने (1 ) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अनुसूची

भूमिका वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील

ग्राम

धारा 12 के लिए प्राधिकृत

अधिकारी

अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग

1

2

3

4

5

6

सतना

9.8111 हे.

भैहाई

नागौद

बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद सतना शाखा नहर निर्माण हेतु

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा

विकास संभाग क्रमांक-1

नागौद जिला सतना (म०प्र०)

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

7501

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 सितम्बर 2023

भाग 1 ]

भू-अर्जन प्र०क्र ० अ82/ 23-24 पत्र क्र०.1201/ भू-अर्जन/ 23 दि० 20/09/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (5 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन

धारा 12 के लिए प्राधिकृत

अधिकारी

ग्राम

जिला तहसील

अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग

1

2

6

3

4

5

सतना नागौद

6.5232हे.

कतकोन कला

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा

विकास संभाग क्रमांक-1

नागौद जिला सतना (म०प्र०)

बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद सतना शाखा नहर की कतकोन माइनर एवं सबमाइनर के निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

भू-अर्जन प्र ०क्र ० अ82/23-24 पत्र क्र०1202/ भू-अर्जन / 23 दि० 20/09/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमिका वर्णन

तहसील

धारा 12 के लिए प्राधिकृत

अधिकारी

जिला

ग्राम अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग

1

2

3

4

5

6

सतना नागौद

2.5762 हे.

सतना पट्टी छींदा

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा

विकास संभाग कमांक-1

नागौद जिला सतना (म०प्र०)

बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद सतना शाखा नहर अंतर्गत अमिलिया सबमाइनर के निर्माण हेतु भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 सितम्बर 2023

7502

भू-अर्जन प्र०क्र० अ82/23-24 पत्र क्र01203/ भू-अर्जन/ 23 दि० 20/09/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खस्ने (1 ) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन

धारा 12 के लिए प्राधिकृत

अधिकारी

ग्राम

तहसील

जिला

अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग

6

5

4

1

2

3

3.3216 हे.

नागौद

सतना

कतकोन खुर्द

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा

विकास संभाग क्रमांक-1

नागौद जिला सतना (म०प्र०)

बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद सतना शाखा नहर की कतकोन माइनर एवं सबमाइनर के निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

भू-अर्जन प्र०क्र० अ82/23-24 पत्र क्र०.1204/ भू-अर्जन/ 23 दि० 20/09/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का

धारा 12 के लिए प्राधिकृत

अधिकारी

तहसील

वर्णन ग्राम

जिला

अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग

6

5

1

2

3

4

सतना

18.0492 हे

नागौद रौड़

बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद सतना शाखा नहर निर्माण हेतु

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-1 नागौद जिला सतना (म०प्र० )

भूमि का नक्शा (प्लान ) कार्यालय कलेक्टर ( भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

7503

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 सितम्बर 2023

भाग 1 ]

भू-अर्जन प्र ०क्र० अ82/23-24 पत्र क्र०.12.05/भू-अर्जन/ 23 दि० २०/०१/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन

ग्राम

धारा 12 के लिए प्राधिकृत

अधिकारी

जिला तहसील

अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग

1

2

5

4

3

6

सतना नागौद

3.8225 हे .

इटमा उबारी

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-1 नागौद जिला सतना (म०प्र० )

बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद सतना शाखा नहर की मढा माइनर के निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर ( भूअर्जन शाखा ) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अनुराग वर्मा, कलेक्टर.

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 सितम्बर 2023

7504

[ भाग 1

कार्यालय , कलेक्टर, जिला विदिशा , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश , शासन

राजस्व विभाग

विदिशा, दिनांक 11 अगस्त 2023 क्र.-क्यू-भू-अर्जन-2023

ग्राम दपकन पटवारी हल्का नं 49 तहसील लटेरी

चुंकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची -1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग जल संसाधन विभाग गंजबासौदा को टेग मध्यम परियोजना अन्तर्गत बांध निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढने की राभावना है । इरा पारयोजना में निहित व्याधक लोकहित के दृष्टिगत कुछ प्रभावित व्यक्तियो का विरथापन आवश्यक हो गया है । चुकि कार्यालय कार्यपालन यंत्री संजय सागर परियोजना बाह नदी सभाग गंजबासौदा द्वारा प्रमाणित किया गया है कि परिथाजना की प्रशासकीय स्वीकृति म.प्र शासन जल संसाधन विभाग मत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के पत्र कमांक 3441200 /175/ 2015/ मध्यम/ 31 / 752 दिनांक 03/11/2016 द्वारा प्रदाय की गई है । एवं टेम मध्यम परियोजना के टी.ओ.आर. की स्वीकृति केन्द्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र क्रमांक 132 / PS - MS / MPPCB / SEAC - 1 /TOR ( 286) / 2016 , नई दिल्ली दिनांक 09/09/2017 द्वारा प्राप्त की जा चुकी है । अतः अधिनियम की धारा (6 ) 2 के परंतुक अनुसार सामाजिक रामाघात निर्धारण के उपलब्ध लागू नहीं होंगे । भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर ओर पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा (6) 2 के परंतुक अनुसार ऐसी सिंचाई परियोजना की बावत् जहां पर्यावरण समाघात निर्धारण प्रक्रिया तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन अनेक्षित है. वहां इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण से संबंधित उपबंध लागू नही होंगे । परियोजना के निर्माण से लगभग भोपाल व गुना जिले के 45 ग्रामो की 9990 हे ० भूमि सिधित होना है , एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और परदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 को उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियो को इस आशय की सूचना दी जाती है । के इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है ।

अनुसूती (1 )

जिला विदिशा

तहसील: लटेरी

टेम मध्यम परियोजना के अंतर्गत प्रभावित हुन क्षेत्र की भूमि का भू-अर्जन प्रस्ताव ग्राम दपकन

विवरण

स. प्रक्रा

भूमि का रकबा (हे० में)

प्रभावित रकवा

कुल रकबा (3)

(2)

(1)

(4)

0,2030

0,2030

1 टेम मध्यम परियोजना के खूब क्षेत्र में प्रभावित ग्राम

दपकन की भूमि की आवश्यकता

0,2030

0,2030

कुल बांग

अनुसूची (2)

खसरा नं

स.क्र

अर्जित रकबा

भूमि स्वामी का नाम

कुल रकबा

0.2030

26

0.2030

हरिसिंह पुत्र आशाराग ग्राग दपकन

0.2030

0.2030

योग

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमाक एक 16-15 (7) 2014 राात शा, 2 ए भोपाल दिनांक 29/09/2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 03/10/2014 के पृष्ठ क्रमाक 2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को जो कि डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवको कर्मकार या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधो को क्रियांवित करने के लिए प्राधीकृत किया गया है । अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी भूअर्जन शाखा विदिशा को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियो का प्रयोग करने के लिए निर्देशित किया जाता है । अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) लटेरी एवं कार्यालय कार्यपालन यंत्री संजय सागर

परियोजना याह नदी संभाग गंजबासौदा, भू अर्जन शाखा जिला विदिशा के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे ।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 16-15-(7) 2014 सात शा. 2 ए भोपाल दिनांक 29/09/2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 03/10/2014 के पृष्ठ क्रमांक 2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा ( 1 ) के तहत भू अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को जो कि डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है । अतः प्रभारी अधिकारी भू अर्जन, शाखा जिला विदिशा अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तूत करेंगे । इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व ) लटेरी एवं कार्यालय कार्यपालन यंत्री संजय सागर परियोजना बाह नदी संभाग गंजबासौदा समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रबंधक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुए निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे ।

अधिनियम की धारा 11 (4) के पृष्ठ के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा । या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात क्रय विक्रय आदि नही करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लगम सृजित नहीं करेगा ।

अधिनियम की धारा 15 (1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारिख से 60 दिनो के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष ( कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) लटेरी में) आपेक्ष यदि कोई हो फाईल किए जा सकेंगे ।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरिक्षण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) लटेरी एवं कार्यालय कार्यपालन यंत्री संजय सागर परियोजना वाह नदी संभाग गंजबासौदा के कार्यालय में किया जा सकता है ।

7505

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 सितम्बर 2023

भाग 1 ]

क्र.-क्यू-भू-अर्जन-2023

ग्राम नैनागढ़ पटवारी हल्का नं 49 तहसील लटेरी

चूंकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग जल संसाधन विभाग गंजबासौदा को टेम मध्यम परियोजना अन्तर्गत बांध निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढने की संभावना है । इस परियोजना में निहित व्यापक लोकहित के दृष्टिगत कुछ प्रभावित व्यक्तियो का विस्थापन आवश्यक हो गया है । चूंकि कार्यालय कार्यपालन यंत्री संजय सागर परियोजना बाह नदी संभाग गंजबासौदा द्वारा प्रमाणित किया गया है कि परियोजना की प्रशासकीय स्वीकृति म.प्र शासन जल संसाधन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के पत्र क्रमांक 3441200/175/2015/ मध्यम / 31 / 752 दिनांक 03/11/2016 द्वारा प्रदाय की गई है । एवं टेम मध्यम परियोजना के टी.ओ.आर. की स्वीकृति केन्द्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र क्रमांक 132/PS - MS/ MPPCB / SEAC - 1 /TOR ( 286) / 2016 , नई दिल्ली दिनांक09/09/2017 द्वारा प्राप्त की जा चुकी है । अतः अधिनियम की धारा (6) 2 के परंतुक अनुसार सामाजिक समाघात निर्धारण के उपलब्ध लागू नहीं होंगे । भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा (6 ) 2 के परंतुक अनुसार ऐसी सिंचाई परियोजना की बावत् जहां पर्यावरण समाघात निर्धारण प्रक्रिया तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधो के अधीन अनेक्षित है, वहां इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण से संबंधित उपबंध लागू नही होंगे । परियोजना के निर्माण से लगभग भोपाल व गुना जिले के 45 ग्रामो की 9990 हे० भूमि सिचित होना है, एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और परदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधो के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियो को इस आशय की सूचना दी जाती है । के इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है ।

-:: अनुसूची (1 )::-

जिलाः विदिशा तहसील: लटेरी

टेम मध्यम परियोजना के अंतर्गत प्रभावित डूब क्षेत्र की भूमि का भू-अर्जन प्रस्ताव, ग्राम- नैनागढ़

भूमि का रकबा (हे० में)

विवरण

स. क्र

प्रभावित रकबा

कुल रकबा

(4)

(ε)

(1)

0.714

2.088

1

(2) टेम मध्यम परियोजना के डूब क्षेत्र में प्रभावित ग्राम नैनागढ़ की भूमि की आवश्यकता

0.714

2.088

कुल योग

-:: अनुसूची (2)::-

अर्जित रकबा

खसरा नं

कुल रकबा

स.क्र

भूमि स्वामी का नाम

0.714

2.088

77

1 गोवर्धन पुत्र गोरेलाल

0.714

2.088

योग

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ16-15-(7 ) 2014 सात शा, 2 ए भोपाल दिनांक 29/09/2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 03/10/2014 के पृष्ठ क्रमांक 2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को जो कि डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवको कर्मकार या उसके निर्देशो के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियांवित करने के लिए प्राधीकृत किया गया है । अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी भू अर्जन शाखा विदिशा को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियो का प्रयोग करने मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 सितम्बर 2023

7506

[ भाग 1

के लिए निर्देशित किया जाता है । अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) लटेरी एवं कार्यालय कार्यपालन यंत्री संजय सागर परियोजना बाह नदी संभाग गंजबासौदा, भू अर्जन शाखा जिला विदिशा के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे ।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक- एफ 16-15-(7) 2014 सात -शा, 2 ए भोपाल दिनांक 29/09/2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 03/10/2014 के पृष्ठ क्रमांक 2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1 ) के तहत भू अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को जो कि डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है । अतः प्रभारी अधिकारी भू अर्जन, शाखा जिला विदिशा अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तूत करेंगे । इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व ) लटेरी एवं कार्यालय कार्यपालन यंत्री संजय सागर परियोजना बाह नदी संभाग गंजबासौदा समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रबंधक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुए निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे ।

अधिनियम की धारा 11 (4) के पृष्ठ के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा । या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात क्रय विक्रय आदि नही करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लगम सृजित नहीं करेगा ।

अधिनियम की धारा 15 (1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारिख से 60 दिनो के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) लटेरी में) आपेक्ष यदि कोई हो फाईल किए जा सकेंगे ।

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरिक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) लटेरी एवं कार्यालय कार्यपालन यंत्री संजय सागर परियोजना बाह नदी संभाग गंजबासौदा के कार्यालय में किया जा सकता है ।

7507

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 सितम्बर 2023

भाग 1 ]

क्र-क्यू-भू-अर्जन-2023

ग्राम विरागढ़ पटवारी हल्का न 49 तडातील लटेरी

चूंकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची -1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग जल संसाधन विभाग गंजबासौदा को टेम मध्यम परियोजना अन्तर्गत बांध निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढने की संभावना है । इस परियोजना में निहित व्यापक लोकहित के दृष्टिगत कुछ प्रभावित व्यक्तियो का विस्थापन आवश्यक हो गया है । चूंकि कार्यालय कार्यपालन यंत्री संजय सागर परियोजना बाह नदी संभाग गंजबासौदा द्वारा प्रमाणित किया गया है कि परियोजना की प्रशासकीय स्वीकृति म.प्र शासन जल संसाधन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के पत्र क्रमांक 3441200/175/ 2015/ मध्यम / 31 /752 दिनांक 03/11/2016 द्वारा प्रदाय की गई है । एवं टेम मध्यम परियोजना के टी.ओ.आर. की स्वीकृति केन्द्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र क्रमांक 132 / PS- MS / MPPCB / SEAC - 1 /TOR( 286 ) /2016, नई दिल्ली दिनांक 09/09/2017 द्वारा प्राप्त की जा चुकी है । अतः अधिनियम की धारा (6) 2 के परंतुक अनुसार सामाजिक समाघात निर्धारण के उपलब्ध लागू नहीं होंगे । भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा (6 ) 2 के परंतुक अनुसार ऐसी सिंचाई परियोजना की वावत् जहां पर्यावरण समाघात निर्धारण प्रक्रिया तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधो के अधीन अनेक्षित है. वहां इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण से संबंधित उपबंध लागू नही होंगे । परियोजना के निर्माण से लगभग भोपाल व गुना जिले के 45 ग्रामो की 9990 हे ० भूमि सिचित होना है, एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और परदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधो के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । के इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है ।

- अनुसूची ( 1 ) -

तहसील: लटेरी

जिलाः विदिशा

टेम मध्यम परियोजना के अंतर्गत प्रभावित डूब क्षेत्र की भूमि का भू-अर्जन प्रस्ताव, ग्राम- बैरागढ़

स. क्र

विवरण

(1)

(2)

1 टेम मध्यम परियोजना के डूब क्षेत्र में प्रभावित ग्राम बैरागढ़ की भूमि की आवश्यकता

कुल योग

भूमि का रकबा (हे० में)

प्रभावित रकबा

कुल रकबा

(4)

(ε)

11.108

9.319

11.108

9.319

- अनुसूची (2)::-

स.क्र

भूमि स्वामी का नाम 1 शंकर पुत्र दयाराम ग्राम बैरागढ़

2 मांगीलाल पुत्र लक्ष्मण ग्राम बैरागढ़

3 मदन पुत्र लक्ष्मण ग्राम बैरागढ़

4 मांगीलाल पुत्र लक्ष्मण ग्राम बैरागढ़

5 मदन पुत्र लक्ष्मण ग्राम बैरागढ़

6 सुखराम पुत्र बुद्धा ग्राम वैरागढ़

7 नन्दराम पुत्र बुद्धा ग्राम बैरागढ़

खसरा नं

अर्जित रकबा

कुल रकबा

1,500

1.500

77/1

0.210

0.210

174/1

0,210

0.210

174/2

0.263

176/1

0.263

0.263

0.263

176/2

1.416

1.181

214/1

1.417

0,841

214/2 [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 सितम्बर 2023

7508

8

0.291

0.291

365

जीतेन्द्रसिंह पुत्र बिशनसिंह 0487/3895 भाग नमि स्वामी खुशीलाल यद्रीलाल पुत्रगण भाँदा 0974/3895 भाग भूमि स्वामी सुरेश पुत्र प्रेमनारायण 0595/3895 भाग भूमि स्वामी रघुवीरसिंह पुत्र बिशनसिंह 1352/3895 भाग भूमि स्वामी ग्राम बैरागढ़

9 पन्नालाल पुत्र गोरेलाल ग्राम वैरागढ़

10 करनसिंह पुत्र किसनाजी ग्राम बैरागढ़

11 मोहरसिंह पुत्र हजारी ग्राम बैरागढ़

12 फूलसिंह पुत्र हजारी ग्राम बैरागढ़

0.360

1.000

196/1

0.230

0.500

196/2

1,985

1,985 220/1

1.985

1.985

220/2

9.319

11.108

योग

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 16-15-(7) 2014 सात - शा, 2 ए भोपाल दिनांक 29/09/2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 03/10/2014 के पृष्ठ क्रमांक 2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को जो कि डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवको कर्मकार या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधो को क्रियांवित करने के लिए प्राधीकृत किया गया है । अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी भू अर्जन शाखा विदिशा को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियो का प्रयोग करने के लिए निर्देशित किया जाता है । अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व ) लटेरी एवं कार्यालय कार्यपालन यंत्री संजय सागर परियोजना बाह नदी संभाग गंजबासौदा, भू अर्जन शाखा जिला विदिशा के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे ।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ16-15-(7) 2014 सात -शा, 2 ए भोपाल दिनांक 29/09/2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 03/10/2014 के पृष्ठ क्रमांक 2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1 ) के तहत भू अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को जो कि डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है । अतः प्रभारी अधिकारी भू अर्जन , शाखा जिला विदिशा अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तूत करेंगे । इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व ) लटेरी एवं कार्यालय कार्यपालन यंत्री संजय सागर परियोजना बाह नदी संभाग गंजबासौदा समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रबंधक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुए निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे ।

अधिनियम की धारा 11 (4) के पृष्ठ के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा । या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात क्रय विक्रय आदि नही करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लगम सृजित नहीं करेगा ।

अधिनियम की धारा 15 (1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारिख से 60 दिनो के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) लटेरी में) आपेक्ष यदि कोई हो फाईल किए जा सकेंगे ।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरिक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व ) लटेरी एवं कार्यालय कार्यपालन यंत्री संजय सागर परियोजना बाह नदी संभाग गंजबासौदा के कार्यालय में किया जा सकता है ।

7509

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 सितम्बर 2023

भाग 1 ]

क्र-क्यू-भू-अर्जन-2023

छिन्दवाडा, दिनांक 6 सितम्बर 2023

ग्रान धोरगढ पटवारी हल्का नं 50 तहसील लटेरी

चूंकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची -1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग जल संसाधन विभाग गंजबासौदा को टेम मध्यम परियोजना अन्तर्गत बांध निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढने की संभावना है । इस परियोजना में निहित व्यापक लोकहित के दृष्टिगत कुछ प्रभावित व्यक्तियो का विस्थापन आवश्यक हो गया है । चूंकि कार्यालय कार्यपालन यंत्री संजय सागर परियोजना बाह नदी संभाग गंजबासौदा द्वारा प्रमाणित किया गया है कि परियोजना की प्रशासकीय स्वीकृति म.प्र शासन जल संसाधन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के पत्र क्रमांक 3441200 /175 / 2015 / मध्यम/ 31 / 752 दिनांक 03/11/2016 द्वारा प्रदाय की गई है । एवं टेम मध्यम परियोजना के टी.ओ.आर. की स्वीकृति केन्द्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र क्रमांक 132 /PS- MS/MPPCB / SEAC - 1/TOR ( 286 )/ 2016, नई दिल्ली दिनांक 09/09/2017 द्वारा प्राप्त की जा चुकी है । अतः अधिनियम की धारा (6) 2 के परंतुक अनुसार सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबंध लागू नहीं होंगे । भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा (6) 2 के परंतुक अनुसार ऐसी सिंचाई परियोजना की बावत् जहां पर्यावरण समाघात निर्धारण प्रक्रिया तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधो के अधीन अनेक्षित है, वहां इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण से संबंधित उपबंध लागू नही होंगे । परियोजना के निर्माण से लगभग भोपाल व गुना जिले के 45 ग्रामो की 9990 हे ० भूमि सिचित होना है, एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और परदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधो के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियो को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है ।

-:: अनुसूची (1 )::-

तहसील : लटेरी

जिलाः विदिशा

टेम मध्यम परियोजना के अंतर्गत प्रभावित डूब क्षेत्र की भूमि का भू-अर्जन प्रस्ताव, ग्राम- धीरगढ़

विवरण स. क्र

(2) (1)

1

भूमि का रकबा (हे ० में)

प्रभावित रकबा

कुल रकबा

(4)

(ε)

3.184

7.480

टेम मध्यम परियोजना के डूब क्षेत्र में प्रभावित ग्राम धीरगढ़ की भूमि की आवश्यकता

कुल योग

3.184

7.480

-:: अनुसूची (2)::-

स.क्र

भूमि स्वामी का नाम

1

प्रेमसिह पुत्र मोहरसिंह ग्राम धीरगढ़

2

कंचनसिंह पुत्र मोहरसिंह ग्राम धीरगढ़

3 जगन्नाथ पुत्र हजारीलाल ग्राम धीरगढ़

4

हरलाल पुत्र किशनलाल ग्राम धीरगढ़

5 भजनसिंह पुत्र लालसिंह ग्राम धीरगढ़

6 अर्जनसिंह पुत्र लालसिंह ग्राम धीरगढ़

अर्जित रकबा खसरा नं

कुल रकबा

0.146

0.146

50/1/3

0.146

0.146

50/1/4

0.660

1.1010

246

0.863

0.310

334/1

0.050

0.500

334/2

0.100

1.0120

335 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 सितम्बर 2023

7510

7

हरिसिंह पुत्र भंवरजी ग्राम धीरगढ

8

[भाग 1

0.670

1,000

388/1/1

1.000

0.500 388/1/2

देवीसिंह पुत्र भंवर जी ग्राम धीरगढ़

9 गोवर्धन पुत्र खेमचन्द ग्राम धीरगढ़

0.300

1.000

388/2/1

10

0.150

0.415

388/2/2

भजनसिंह पुत्र लालसिंह ग्राम धीरगढ

11 धनसिंह पुत्र गैंदाजी ग्राम धीरगढ़

0.152

0.1520

418

3.184

7.480

योग

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक- एफ 16-15 - (7) 2014 सात -शा, 2 ए भोपाल दिनांक 29/09/2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 03/10/2014 के पृष्ठ क्रमांक 2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को जो कि डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवको कर्मकार या उसके निर्देशो के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधो को क्रियांवित करने के लिए प्राधीकृत किया गया है । अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी भू अर्जन शाखा विदिशा को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियो का प्रयोग करने के लिए निर्देशित किया जाता है । अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) लटेरी एवं कार्यालय कार्यपालन यंत्री संजय सागर परियोजना बाह नदी संभाग गंजबासौदा, भू अर्जन शाखा जिला विदिशा के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे ।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 16-15 -(7) 2014 सात -शा, 2 ए भोपाल दिनांक 29/09/2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 03/10/2014 के पृष्ठ क्रमांक 2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1 ) के तहत भू अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को जो कि डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है । अतः प्रभारी अधिकारी भू अर्जन, शाखा जिला विदिशा अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तूत करेंगे । इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व ) लटेरी एवं कार्यालय कार्यपालन यंत्री संजय सागर परियोजना बाह नदी संभाग गंजबासौदा समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रबंधक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुए निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे ।

अधिनियम की धारा 11 (4 ) के पृष्ठ के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा । या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात क्रय विक्रय आदि नही करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लगम सृजित नहीं करेगा ।

अधिनियम की धारा 15 (1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारिख से 60 दिनो के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) लटेरी में) आपेक्ष यदि कोई हो फाईल किए जा सकेंगे ।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरिक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) लटेरी एवं कार्यालय कार्यपालन यंत्री संजय सागर परियोजना बाह नदी संभाग गंजबासौदा के कार्यालय में किया जा सकता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , उमाशंकर भार्गव , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

7511

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 सितम्बर 2023

भाग 1 ]

कार्यालय , अनुविभागीय / भू- अर्जन अधिकारी (राजस्व) , बरेली , जिला रायसेन

मध्यप्रदेश

क्र.- 2196-भू-अर्जन-2023

बरेली , दिनांक 16 अगस्त 2023

प्रकरण क्रमांक 0007/ अ-82 / 2022-23 / भू- अर्जन/ बरेली चूंकि राज्य शासन को प्रतीत होता है कि निम्न अनुसूची के खाने (1 ) से (6 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (8 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना हैं । उक्त प्रयोजन हेतु प्रकरण में म.प्र . शासन, राजस्व विभाग मंत्रालय , भोपाल के परिपत्र क्रमांक एफ 12-2-2014 सात 2ए दिनांक12. 11.2014 के द्वारा प्रतिपादित आपसी सहमति से भूमि क्रय की नीति के तहत कार्यवाही प्रचलित है। नीति अनुसार धारको द्वारा निर्धारित प्रारूप (ख) में अपनी सहमति प्रस्तुत की गई है । अतएव निम्न दर्शित भूमि धारको से परियोजना के लिए राज्य सरकार से संबंधित विभाग / उपक्रम के पक्ष में क्रय किये जाने पर विचार किया जा रहा हैं । यदि किसी व्यक्ति को भूमि के स्वत्व के विषय में कोई आपत्ति हो तो नियत अवधि (सार्वजनिक सूचना प्रकाशन के 15 दिवस के भीतर ) में आधार सहित आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है । नियत अवधि के पश्चात प्राप्त आपत्तियो पर विचार नही किया जायेगा ।

ग्राम का नाम जीराबाडा

भूमि स्वामी का नाम क्र. ग्राम का नाम

3

2

1

1

जीराबाडा

हनीफ खाँ आ. सुल्तान खॉ जाति मुसलमान निवासी खरगौन

जीराबाडा

2

रिजवान, इमरान आ. इमाम खाँ जाति मुसलमान निवासी खरगौन

जीराबाडा

3

नारायण सिंह आ. गंगाराम जाति गौड निवासी जीराबाडा

जीराबाडा

4

भगवानदास पिता भैयालाल जाति सोनी निवासी बरेली

जीराबाडा

5

राकेश आ. भैयालाल जाति सोनी निवासी बरेली

जीराबाडा

6

भगवानदास पिता भैयालाल जाति सोनी निवासी बरेली

जीराबाडा

7

लक्ष्मीनारायण आ. भैयालाल जाति सोनी निवासी बरेली

जीराबाडा

8

अरविंद कुमार आ. भैयालाल जाति सोनी निवासी बरेली

जीराबाडा

9

राकेश आ. भैयालाल जाति सोनी निवासी बरेली

10 जीराबाडा लक्ष्मीनारायण आ. भैयालाल जाति सोनी निवासी बरेली

11 जीराबाडा अरविंद कुमार आ. भैयालाल जाति सोनी निवासी बरेली

12ज़ीराबाडा राकेश आ. भैयालाल जाति सोनी निवासी बरेली

13 जीराबाडा अरविंद कुमार आ. भैयालाल जाति सोनी निवासी बरेली

14 जीराबाडा सोनिया पुत्री अशोक पटेल जाति रघुवंशी निवासी भोपाल

15 जीराबाडा

हल्केमैया आ. हृदयराम जाति किरार निवासी खेरबाडा

तहसील- बरेली

प्राधिकृत अधिकारी

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

अर्जित रकबा हेक्टेयर में

हेक्टेयर में कुल रकबा

अर्जित किये जाने वाले खसरा नंः

8

6

7

5

4

0.158

2.150

68/3/1

2.149 0.194

68/3/2

कार्यपालन यंत्री बारना वायी नहर संभाग बाडी

0.186

0.809

16/1

0.204

1.486

16/2

0.390

2.295

2किता

बारना वृहद सिचाई परियोजना अंतर्गत नयागाव माईनर नहर निर्माण हेतु ग्राम जीराबाडा

0.064

0.760

16/4/1

0.044

0.454

16/4/2

0.048

0.757

17/1/1

0.048

0.761

17/2/1

0.048

0.757

17/3/1

0.048

0.761

17/4/1

0.019

0.655

17/3/2/1

0.024

0.106

17/3/2/2

0.024

0.208

17/4/2/1

0.056

0.549

17/4/2/2

0.227

6.07

18

0.020

1.883

19/1/2/2

0.099

0.506

0.119

0.389

19/2/3/5 2किता मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 सितम्बर 2023

7512

जीराबाडा

16

[ भाग 1

19/2/3/3/1 0.396 0.311

रामसिंह आ. हृदयराम जाति किरार निवासी खैरबाडा

17 जीराबाडा

0.522 0.081

14/3

मोहन आ. हरपाल जाति गौड निवासी जीराबाडा

जीराबाडा

18

0.187

1.214

26/7

दिनेश सिंह आ.भबूत सिंह जाति किरार निवासी खैरबाडा

जीराबाडा

19

0.263

0.970

35/1/2

सौरभ कुमार, राहुल आ. सुरेन्द्र कुमार जाति कलार निवासी बरेली

20 जीराबाडा

0.065

2.212

सौरभ कुमार, राहुल आ. सुरेन्द्र कुमार जाति कलार निवासी 35/2/1/1/1/1 बरेली

जीराबाडा

21

0.437

5.879

35/2/1/2/1

सुरेन्द्र कुमार आ.नाथूराम जाति कलार निवासी बरेली

जीराबाडा

22

0.550

6.526

48/2

शांतिबाई पत्नि भगवत सिंह जाति किरार निवासी नयागांव खुर्द

0.024 0.008

4/2

जीराबाडा

23

शासकीय सम्पूर्ण भाग रास्ता

0.429 0.020

36

जीराबाडा

24

शासकीय सम्पूर्ण भाग रास्ता 7513

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 सितम्बर 2023

भाग 1 ]

क्र -2197-भू-अर्जन-2023

प्रकरण क्रमांक 0006 /अ-82 /2022-23 / भू-अर्जन / बरेली चूंकि राज्य शासन को प्रतीत होता है कि निम्न अनुसूची के खाने (1 ) से (6) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (8) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना हैं । उक्त प्रयोजन हेतु प्रकरण में म.प्र. शासन , राजस्व विभाग मंत्रालय , भोपाल के परिपत्र क्रमांक एफ 12-2-2014 सात 2ए दिनांक 12. 11.2014 के द्वारा प्रतिपादित आपसी सहमति से भूमि क्रय की नीति के तहत कार्यवाही प्रचलित है । नीति अनुसार धारको द्वारा निर्धारित प्रारूप (ख) में अपनी सहमति प्रस्तुत की गई है । अतएव निम्न दर्शित भूमि धारको से परियोजना के लिए राज्य सरकार से संबंधित विभाग/ उपक्रम के पक्ष में क्रय किये जाने पर विचार किया जा रहा हैं । यदि किसी व्यक्ति को भूमि के स्वत्व के विषय में कोई आपत्ति हो तो नियत अवधि (सार्वजनिक सूचना प्रकाशन के 15 दिवस के भीतर ) में आधार सहित आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है । नियत अवधि के पश्चात प्राप्त आपत्तियो पर विचार नही किया जायेगा ।

ग्राम का नाम - बैगनिया

भूमि स्वामी का नाम क्र. ग्राम का नाम

तहसील- बरेली

प्राधिकृत अधिकारी

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन अर्जित रकबा हेक्टेयर में

अर्जित किये जाने वाले खसरा नं.

2

3

1

कुल रकबा हेक्टेयर में

6

4

1

5

8

43/1

बैगनिया

रत्ना बेवा हनुमतशरण , सरल, अंशुल आ. हनुमतशरण जाति ब्राहम्ण नि. नयागांव खुर्द

बैगनिया

2

5.233 0.409

7 कार्यपालन यंत्री बारना वायी नहर संभाग बाडी

0.566 0.526

41/4

कलियाबाई, दमियाबाई पुत्री हल्का, केवल सिंह आ. लक्ष्मण सिंह जाति ढीमर नि.ग्राम

बैगनिया

3

42

राजेन्द्र प्रसाद आ. भैयालाल जाति ब्राहम्ण नि.ग्राम भूमिस्वामी

4 बैगनिया केवल सिंह आ. लक्ष्मण सिंह जाति ढीमर 7.863 0.595

बारना वृहद सिचाई परियोजना अंतर्गत नयागाव माईनर नहर निर्माण हेतु ग्राम जीराबाडा

0.057

41/1

5 बैगनिया

0.105

7.952 0.004

45/2

बदामीलाल आ. अमृतलाल जाति ब्राहमण नि. बरेली

बैगनिया

6

0.611 0.020

47/2

विनोद ठाकुर पिता सुल्लू,प्रमोदठाकुर सुल्लूगौड, शकुनबाई बेवा सुल्लु, सुशीला बाई पिता सुल्लु गौड

बैगनिया

7

0.607 0.080

53/1

कोमल सिंह आ. अमान सिंह जाति किरार नि. ग्राम

8 वैगनिया

0.607 0.050

53/5

मुरारी आ. मान सिंह जाति किरार नि. ग्राम भूमिस्वामी

9 बैगनिया

0.202 0.030

53/6/1

मानसिंह आ. पृथ्वीसिंह किरार नि. ग्राम भूमिस्वामी

10 बैगनिया

0.052

0.506

53/3/1

लक्ष्मण धाकड आ. गनेशराम धाकड नि. ग्राम भूमिस्वामी

11 बैगनिया

0.607

53/4

राहुल पिता हीरालाल किरार नि.ग्राम भूमिस्वामी

12 बैगनिया

0.120

0.082

0.607

52/2/2

दिनेश कुमार आ.हीरालाल जाति किरार नि.ग्राम भूमिस्की

13 बैगनिया

0.607 0.095

51/1/1

विवेक धाकड़ पिता गनेशराम धाकड जाति किरार नि.ग्राम भूमिस्वामी

14 बैगनिया

52/2/3

विवेक धाकड़ पिता गनेशराम धाकड जाति किरार नि.ग्राम भूमिस्वामी

15 बैगनिया

0.607 0.052

0.607 0.095

51/1/2

दिनेश कुमार आ. हीरालाल जाति किरार नि.ग्राम भूमिस्वामी [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 सितम्बर 2023

7514

16   बैगनिया   भगवानसिंह आ.घनश्याम जाति किरार      95/1       1.719    0.150
                        नि. बनियाखेडी
17   बैगनिया  देवीसिंह आ. खुशीलाल जाति किरार नि.  95/2/1      0.860     0.074
                         बनियाखेडी
18   बैगनिया   दौलत सिंह आ.खुशीलाल जाति किरार     95/2/2      0.860     0.075
                        नि. बनियाखेडी
19   बैगनिया  किशोर सिंह आ.भबूत सिंह जाति किरार    90/1       1.467     0.154
                           नि.ग्राम
20   बैगनिया| दर्शन सिंह आ.नंदन सिंह किरार नि.ग्राम 90/2      1.467     0.186
21   बैगनिया   अवधनारायण आ.रतिराम जाति किरार                  1.666     0.027
                                                  91/2/1
                           नि.ग्राम
22   बैगनिया  हीरालाल आ.भुज्जा, भरोसीबाई आ.भुज्जा,
                ओमप्रकाश, जगदीश, अखलेश आ.          86/3       2.128     0.012
                  श्यामलाल जाति बढई नि.ग्राम
23   बैगनिया  ओमकार आ. बाबूलाल जाति किरार नि.                 0.732     0.015
                            ग्राम                    1
24   बैगनिया   हाकम सिंह आ. बाबूलाल जाति किरार | 91/ 1/ 1/ 1 / 2/ 0.732 0.015
                           नि.ग्राम                  1
25   बैगनिया       शासकीय सम्पूर्ण भाग रास्ता       46        0.364     0.008
26   बैगनिया       शासकीय सम्पूर्ण भाग रास्ता       35        0.283     0.012

संतोष मुदगल, अनुविभागीय एवं भू-अर्जन अधिकारी.

7515

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 सितम्बर 2023

भाग 1 ]

कार्यालय , कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन

राजस्व विभाग

पीथमपुर, दिनांक 4 सितम्बर 2023 क्र.-10923-भू- अर्जन- 2023- प्र.क्र. -03-अ-82-2023-24

चूंकि केन्द्रिय शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूचि क्रमांक 1 में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 के अंतर्गत इदौर- खलघाट रोड के प्रस्तावित बाकानेर घाट सेक्षन के लिए पुनर्निर्माण में प्रभावित तहसील पीथमपुर जिला धार के लिए वर्णित भूमि जिसका कृषकवार एवं सर्वे नम्बरवार विवरण अनुसूची (2 ) में उल्लेखित है । सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है ।

योजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जाना प्रस्तावित है । प्रस्तावित सर्वे कमांक की भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 के अंतर्गत इंदौर- खलघाट रोड के प्रस्तावित बाकानेर घाट सेक्षन के लिए पुनर्निर्माण के कारण प्रभावित होने से अधिग्रहण किया जाना है । अतः सोषल इम्पेक्ट सर्वेक्षण की आवष्यकता नहीं है ।

अतः भूमि अर्जन पुर्नवासन एवं पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार, अधिनियम 2013 (क्र.30 सन् 2013 ) की धारा 11 के अन्तर्गत घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2 ) की भूमिकी अनुसूची (1 ) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है:-

अनुसूची (1)

तहसील पीथमपुर जिला धार

ग्राम ढाल

विवरण

अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा

क्र

असिंचित

सिंचित

कुल

1

2.667

0.405

2.262

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 के अंतर्गत इदौर- खलघाट रोड के प्रस्तावित बाकानेर घाट सेक्षन

अनुसूची (2)

अर्जित की जाने वाली भूमि

भूमि का कुल रकबा

भूमि सर्वे नम्बर

का कुल रकबा (हैक्टेयर में )

कृषक का नाम

सिंचित असिंचि कुल

असिंचि कुल

सिंचि

7

8

9

4

5

6

2

3

1

0.001

0.100

0.000

0.001

0.000

0.100

1

42/2

चितन्दसिंह कपीचन्दसिंह पिता नरेन्दसिंह, लीलादेवी बेवा नरेन्दसिह जाति भीलाला निवासी ग्राम डाल

47/1/

5.788 0.215 0.000 0.215

5.788 0.000

2

2.

63/2/

1.731 0.507 0.000 0.507

बनेन्दसिह पिता रामसिह जाति भीलाला निवासी भुवान्या हाल मुकाम इदोर

1.731 0.000

1

47/1/

0.840

0.840 0.000

4.8990.000

4.899

3

3

63/2/

1.731 0.000 0.029 0.029.

फतेभानुसिंह पिता रामसिंह जाति भीलाल निवासी ग्राम भुवान्या हाल मुकाम इंदौर

0.000 1.731

2

0.680 0.304 0.000 0.304

58

0.680 0.000

जगु श्यामा पिता पुन्या गजरा, बजेसिंह पिता बाल्या व मोताबाई बेवा बाल्या मदन मोहन पिता राजाराम , बपीलाल, मेहताव,

0.017 0.000 0.017

4

1.172

60/1 1.172 0.000

61

0.000 1.214 1.214 0.000 0.376 0.376

जुवारीया हरेसिह भुरेसिंह मुकेष पिता मुकुट, हिराबाई बेवा मुकुट व बाबु बंसती पिता मोरसिह मुन्नीबाई पिता रूखडिया जाति भील निवासी ग्राम ढाल

5

64

0.000 0.983

0.000 0.239

0.983

0.239

माधवसिंह , दुलीचंद, अमीचंद, नानुराम, प्रकाष , विकास पिता जगु, कंचनबाई बेवा जगु, थावरिया पिता नराण निवासी ग्राम पलासमाल

6

65

0.514 0.000 0.514 0.139 0.000 0.139

माधवसिंह, दुलीचंद , अमीचंद, नानुराम, प्रकाष, विकास पिता जगु, कंचनबाई बेवा जगु, निवासी ग्राम पलासमाल

18.

योग

15.867 2.945

2.262

0.405 2.667

812 7516

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 सितम्बर 2023

क्र-10929-भू-अर्जन-2023

[ भाग 1

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची कमांक (01 ) में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 के अन्तर्गत इन्दौर- खलघाट रोड़ कें प्रस्तावित बाकानेर घाट सेंक्शन के लिए पुनर्निर्माण में प्रभावित ग्राम कोठिदा, तहसील धरमपुरी, जिला धार के लिए वर्णित भूमि जिसका कृषकवार एवं सर्वे कमांकवार विवरण अनुसूची (02) में उल्लेखित है , सार्वजनिक, प्रायोजन के लिए आवश्यकता है ।

योजनान्तर्गत निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है । प्रस्तावित 'सर्वे कंमांक की भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 के अन्तर्गत इन्दौर-खलघाट रोड़ के प्रस्तावित याकानेर घाट सेक्शन के लिए पुनर्निर्माण में प्रभावित होने के कारण अधिग्रहण किया जाना है । अतः सोशल इम्पेक्ट असेंसमेंट सर्वेक्षण को आवश्यकता नहीं है ।

अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुर्नव्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार, अधिनियम 2013 ( कं. 30 सन् 2013 ) की धारा 11 के अन्तर्गत घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (02 ) की भूमि की अनुसूची (01 ) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।

अनुसूची (01 )

ग्राम :- कोठिदा

तहसील:- धरमपुरी

अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा (हेक्टर)

क्र. विवरण

कुल

सिंचित

2.9395

असिंचित 2.376

0.5635

1 राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 के अंतर्गत इन्दौर-खलघाट रोड़ कें प्रस्तावित बाकानेर घाट सेंक्शन

2.9395

2.376

0.5635

योगः

अनुसूची (02)

तहसील:- धरमपुरी

ग्राम::- कोठिदा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 के अन्तर्गत इन्दौर- खलघाट रोड़ कें प्रस्तावित बाकानेर घाट सेंक्शन के लिए पुर्ननिर्माण में प्रभावित ग्राम कोठिदा की प्रभावित भूमि का विवरण

अर्जित की जाने वाली भूमि

भूमि का रकबा

कृषक का नाम व पिता/ पति कानाम

स. कं.

का रकबा ( हेक्टर )

असिंचित

असिंचित

सिंचित

खसरा कमांक सिंचित

कुल रकबा

कुल रकबा

0.2968

0

0

0.5060

1

120/3 गजराज ,. जगन, जमनाबाई, रमूबाई, नवसीबाई, अंतूबाई, कांताबाई, कंचनबाई पिता नारायण, कोताबाई वेवा नारायण, जाति भील, नि. ग्राम भूमि स्वामी शासकीय पट्टेदार

0,2968

0,5060

0

0.2667

0.6320

2

120/4 गजराजसिंह पिता नारायण, जाति भील, नि. ग्राम भूमि स्वामी शासकीय पट्टेदार

0

0.6320 0.2667

0,440

0.440

0 3 रमेश पिता रूगनाथ, नि.ग्राम कोठिदा यन पट्टेदार

वन कक्ष क्रमांक 503 0,440

0

0.440

0.542

0

0.542

0.542

0

4. सुखराम पिता गोपाल नि.ग्राम कोठिदा वन पट्टेदार

वन कक्ष क्रमांक 503

0.542

0.214

0

5

नि.ग्राम मुन्नालाल पिता शंकर, कोठिदा वन पट्टेदार

वन कक्ष क्रमांक 503 0.214

0

0.214 0.214

0.416

0

0.416

0.416

0

6 कोठिदा वन पट्टेदार गेंदालाल पिता बनियार, नि.ग्राम वन कक्ष क्रमांक 503 0.416

0

0.254 0.254

0,254

0.254

0

7

वन कक्ष क्रमांक वेलजी पिता रामजी, नि.ग्राम कोठिदा वन पट्टेदार

503

0.510

0.510

0

0.510

0.510

0

8 जगन पिता नराण , नि.ग्राम कोठिदा वन पट्टेदार

वन कक्ष क्रमांक 504

2.376 2.9395

0.5635

3.5140

2.376

1.1380

योग:-

7517

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 सितम्बर 2023

भाग 1 ]

क्र-10931 - भू-अर्जन-2023

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची कमांक (01 ) में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 के अन्तर्गत इन्दौर- खलघाट रोड़ कें प्रस्तावित बाकानेर घाट सेंक्शन के लिए पुर्ननिर्माण में प्रभावित ग्राम भैसाखो खुर्द, तहसील धरमपुरी , जिला धार के लिए वर्णित. भूमि जिसका कृषकवार एवं सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची (02 ) में उल्लेखित है, सार्वजनिक प्रायोजन के लिए आवश्यकता है ।

योजनान्तर्गत निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है । प्रस्तावित सर्वे कंमांक की भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 के अन्तर्गत इन्दौर- खलघाट रोड़ कें प्रस्तावित बाकानेर घाट सेक्शन के लिए पुर्ननिर्माण में प्रभावित होने के कारण अधिग्रहण किया जाना है । अतः सोशल इम्पेक्ट असेंसमेंट सर्वेक्षण को आवश्यकता नहीं है ।

अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुर्नव्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार, अधिनियम 2013 ( कं. 30 सन् 2013 ) की धारा 11 के अन्तर्गत घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (02 ) की भूमि की अनुसूची (01 ) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।

अनुसूची (01 )

तहसील - धरमपुरी ग्राम:- भैसाखो खुर्द

रकबा (हेक्टर)

अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल

क्रं. विवरण

कुल

असिंचित

सिंचित

0.1169

0

0.1169

1 राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 के अंतर्गत इन्दौर- खलघाट रोड़ के प्रस्तावित बाकानेर घाट सेंक्शन

0.1169

0

0.1169

योग

अनुसूची (02)

तहसील::- धरमपुरी राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 के की पुर्ननिर्माण में प्रभावित ग्राम भैसाखो खुर्द ग्राम:- भैसाखो खुर्द अन्तर्गत इन्दौर खलघाट रोड़ कें प्रस्तावित बाकानेर घाट सेंक्शन के लिए प्रभावित भूमि का विवरण

अर्जित की जाने वाली भूमि

भूमि का रकबा

का रकबा ( हेक्टर ) कृषक का नाम व पिता/ पति का नाम

स. कं.

असिंचित

सिंचित

असिंचित

सिंचित

कुल रकबा

कुल रकबा

खसरा कमांक

0.0958

0.0958 0

1.4290

1.4290

0

29

1 विरजबाई पिता रूगनाथ, गोपाल, परवीन, पुजा ना.बा. पिता मगन संरक्षक दादी रंगूबाई, सोनाबाई, कावेरीबाई, गजरीबाई पिता रूगनाथ, कैलाश, देवीसिंह, राजूबाई पिता छोगालाल, रंगूबाई वेवा छोगालाल, मनीषा पिता विश्राम, कंचनबाई बेवा विश्राम, जितेन्द्र ना.बा. पिता मयकूलाल संरक्षक कंचनबाई , जाति भील , नि. भूमि स्वामी

0

0.3160

0.3160 0.0211

0

31/2

0.0211 2 कन्हैया पिता सुखराम, ग्यारसीबाई पति कन्हैया, जाति भील, नि. भूमि स्वामी (अहस्तांतरणीय)

0

1.7450

1.7450 0.1169

योग:-

0 0.1169 मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 सितम्बर 2023

7518

क्र.- 10933- भू- अर्जन-2023- प्र.क्र.-02- अ-82-2023-24

[ भाग 1

चूंकि कन्द्रिय शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूचि क्रमांक 1 में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 के अंतर्गत इंदौर- खलघाट रोड के प्रस्तावित बाकानेर घाट सेक्षन के लिए पुनर्निर्माण में प्रभावित तहसील पीथमपुर जिला धार के लिए वर्णित भूमि जिसका कृषकवार एवं सर्वे नम्बरवार विवरण अनुसूची (2 ) में उल्लेखित है । सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है ।

योजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जाना प्रस्तावित है । प्रस्तावित सर्वे क्रमांक की भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 के अंतर्गत इंदौर- खलघाट रोड के प्रस्तावित बाकानेर घाट सेक्षन के लिए पुनर्निर्माण के कारण प्रभावित होने से अधिग्रहण किया जाना है । अतः सोषल इम्पेक्ट सर्वेक्षण की आवष्यकता नहीं है ।

अतः भूमि अर्जन पुर्नवासन एवं पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार, अधिनियम 2013 (क्र.30 सन् 2013) की धारा 11 के अन्तर्गत घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची ( 2) की भूमि की अनुसूची (1 ) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है:-

अनुसूची (1 )

ग्राम- पलासमाल

क्र

विवरण

1 राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 के अंतर्गत इंदौर- खलघाट रोड के प्रस्तावित बाकानेर घाट सेक्षन

तहसील - पीथमपुर जिला धार

अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा

सिंचित

असिंचित

कुल

2.329

3.996

6.325

अनुसूची (2)

भूमि का कुल रकबा

भूमि सर्वे नम्बर

कृषक का नाम

क्र.

अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा (हैक्टेयर में)

कुल

कुल

सिंचित असिंचित

1

2

3

सिंचित असिंचित

4 5

6

7

8

9

0.000 2.110

2.110

4/1

1.

राजाराम पिता मोरसिंह व गंगाबाई पति बाबुलाल जाति भील निवासी ग्राम पलासमाल

6

0.867

0.000

0.867

0.911

0.000

0.330

0.911

2.

7/2/1

0.330 0.000

0.000 0.458

0.215

0.215

0.000

0.458

नराण पिता सिकदार जाति भील शासकीय पट्टेदार निवासी ग्राम पलासमाल गेदिया पिता घेघरिया,

3.

0.229

0.000

0.229

0.000

0.229

0.229

7/2/2 मथुरीबाई बेवा घेघरिया , जाति भील शासकीय पट्टेदार निवासी ग्राम पलासमाल

4.

0.000 0.229

0.229

0.229

7/2/3 हीरा पिता घेघरिया, मथुरीबाई बेवा घेघरिया, जाति भील शासकीय पट्टेदार निवासी ग्राम पलासमाल

0.000

0.229 7519

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 सितम्बर 2023

भाग 1 ]

0.005

0.000

0.898 0.005

0.000

0.898

5

7/3 रामेश्वर पिता बाबू शासकीय पटटेदार निवासी ग्राम पलासमाल

0.070

0.500

0.000

0.500

6

7/4 सोहन पिता सावलिया, झीतुबाई बेवा सोहन शासकीय पट्टेदार निवासी ग्राम पलासमाल

0.180

0.000

0.959 0.180

0.000

0.959

48

7.

सुरेष , धमेन्द्र, पिता गोविन्द, लक्ष्मीबाई बेवा गोविन्द, जामसिंह पिता बुदिया जाति भील निवासी ग्राम पलासमाल हरेसिंह पिता घेघरिया जाति

0.204

0.950 0.204 0.000

0.000

0.950

75/3 8. भील शासकीय पट्टेदार निवासी ग्राम पलासमाल

0.275

0.275

0.000

1.909

1.909

0.000

9.

75/4 रामसिंह पिता मोरसिंह जाति भील शासकीय पट्टेदार निवासी ग्राम पलासमाल

1.293

0.000 1.293

1.293 1.293

0.000

10.

कैलाष पिता बुदीया निवासी ग्राम पलासमाल वन पट्टेदार

वन कक्ष क्रमांक 497

0,423

0.423

0.000

0.423

0.423

0.000

11.

रामु पिता मोरसिंह निवासी ग्राम पलासमाल वन पट्टेदार

वन कक्ष कमांक 497

0.678 0.678

0.678

0.000

0.678

0.000

रामसिंह पिता मोरसिंह 12. निवासी ग्राम पलासमाल वन पट्टेदार

वन कक्ष कमांक 497

0.448

0.448

0.489 0.000

0.489

0.000

नारायण पिता सिकदार 13. निवासी ग्राम पलासमाल वन पट्टेदार

वन कक्ष कमांक 502

0.879 1.576 0.000 0.879

0.000

सेवा राम पिता गोवर्धन 14. निवासी ग्राम पलासमाल वन पट्टेदार

वन कक्ष कमांक 502 1.576

6.325

3.996

2.329

7.244

योग

6.368

13. 612

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, प्रियंक मिश्रा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

7520

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 सितम्बर 2023

[ भाग 1

कार्यालय , कलेक्टर , जिला राजगढ़ ( ब्यावरा) , मध्यप्रदेश

क्र. -9945-भू-अर्जन-2023

राजगढ़ , दिनांक 4 सितम्बर 2023

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न सूची के साने (4 ) में वर्णित भूमिकी अनुसूची के खाने (3 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है ।

प्रकरण कमाक 08 / 37-82/2023-21 चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नच दी गई अनुसूची कमांक 1 में रामगंजमण्डी से भोपाल नई बड़ी रेलवे लाईन निर्माण परियोजना तहसील ब्याधरा जिला राजगढ़ के ग्राम खजूरिया में रेलवे लाईन बिछाने हेतु वर्णित प्रभावित शेष भूमि जिसका कृषकवार सर्वे कमवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है । अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पादर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क. 30 सून 2013 ) की धारा 11 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसची 2 की भूमि की अनुसूची 1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोनार्थ आवश्यकता है । "

-: अनुसूची ( 1 ):-

तहसील: ब्यावरा

जिला: राजगढ़

रामगंजमण्डी से भोपाल नई बड़ी रेलवे लाईन निर्माण में भूमि का भू- अर्जन प्रस्ताव, ग्रामः खजूरिया

विवरण

स.

क.

(2)

(1)

1

रामगंजमण्डी से भोपाल परेक निर्माण में प्रभावित ग्राम खजूरिया को समि की आवश्यकता ।

अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हे.में)

प्रभावित रकबा

कुल रकबा

(4)

(3)

1.151

11.085

अनुसूची-(2)

क. प्रभावित कृषक / पिता का नाम

2

1

रामनारायण पिता देवचंद जाति दांगी

1

नि.ग्राम भ स्वामी

योगः-

धीसालाल पिता रामबंगश जाति द. गी

2

योगः-

गंगाप्रसाद पिता देव्या दांगी

3

योगः-

प्रभावित रकबा

सर्वे नंबर कुल रकबा

5

4

3

0.050

0.645

505

0.050

0.645

1

0.020

0.041

506/2/1

0.025

0.040

506/2/3

0.045

0.081

2

0.060

0.232

506/3/1

0.060

0.232

1 7521

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 सितम्बर 2023

भाग 1 ]

प्रभावित रकबा

सर्वे नंबर

क प्रभावित कृषक , पिता का सम

2

1

रामचंद्र पिता रामप्रसाद जति दीग 4

योगः-

राधेश्याम गोपाल जगदीश पित्ता शिवनारायण रूगनाथ पिता गंगाधर, काशीबाई बैवा गंगाधर, अजुध्यावाई पिता गंगाधर, घनश्याम , बनवारी, विध्यु फिल॥ 5 हजारी, जसोदी बाई चा हजारी जावे सुतार रामबगस , हरिनारायण कसनवाई पिता हीरा जाति सुतार

योगः-

6

राधेश्याम गोपाल जगदीश पिता शिवनारायण जाति सुतार नि.ग्राम

योगः-

रामचंन्द्र पिता सालगराग हि. 1/3 भाग

7

कुल रकबा

5 4

3

0.024 1.315

509/1

0.024 1

0.010 0.419

511/1

0.010 0.419

1

0.010 0.080

512/1

0.010 1

0.026 0.367

514/1

0.070 0.207

1365/1/1

हरिओम पिता सालगराम हि.1/3 नारानीबाई बेवा सालगराम हि. 1/3 आग

योगः-

देवबगस रामदयाल पिता शिवलातजाति

0.096 2

0.060 0.268

515/1/1/3

8

दांगी

योगः-

0.060 1

0.030 0.494

515/1/2/1

9 रंगलाल पिता नारायण जाति दांगी

योगः-

चम्पालाल पिता हजारीलाल जाति दांगी

0.030 1

0.020 0.382

515/2/1/1

10

योगः-

मांगीलाल , रामचन्द्र , दजेसिंह पिता शिवलाल , लीलाबाई, संताषवाई पुत्री 11 शिवलाल, मेवाबाई बैवा शिवलाल जाति दांगी हि. 1/2, रोड़ीबाई पिता राधेशिन हि. 1/2 जाति दांगी

योगः-

0.020 1

0.017 0.444

1351/1

0.174 0.395

1358/1

0.191 1 [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 सितम्बर 2023

7522

क प्रभावित कृषक , पिता का बाम

2

1

गोपाल पिता कालू जाति दागी

12

योगः-

प्रभावित रकबा

सर्वे नंबर कुल रकबा

5

4

3

0.020

0.183

1355/1

0.010

0.102

1393/1

0.030

2

0.017

0.027

1395/1/1

रामभरोसे पिता कालू जाति दांगी

13

0.040 0.084

1396/1/1

योगः-

छीताराम पिता बापूलाल दांगी

0.057 2

0.030 0.339

1359/4/1/1

14

योगः-

श्यामसुंदर पिता जगन्नाथ जाति दांगी

15

योगः-

कुन्दीलाल पिता जगन्नाथ जाति दांगी

0.030 1

0.020 0.759

1364/3

0.020 1

0.010 0.123

1498/1350/4/1

16

0.074 0.074

1497/1350/2/1

योगः-

रामनारायण पिता देवचद जाति दःगी

17

योगः-

0.084 2

0.020 0.522

1408/1

0.020 1

0.017 0.999

1410/2/1

सुरेश पिता महेश प्रसाद जाति दागो 18

योगः-

हरिओम पिता महेशप्रसाद जाति दांगी

0.017 1

0.060 0.362

1409/2/1

19

योगः-

राधेश्याम पिता रामरतन जाति दांगी

0.060 1

0.078 0.234

1411/1/3

20

योगः-

0.078 1 7523

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 सितम्बर 2023

भाग 1 ]

प्रभावित रकबा

सर्वे नंबर

क.

प्रभावित कृषक / पिता का नाम

2

1

कुल रकबा

5

4

3

0.010

0.120

1411/2/1

लक्ष्मीनारायण पिता रामरतन जाति दांगी

21

योगः-

22

बद्रीलाल पिता हजारीलाल जाति दांगी

योगः-

0.020

0.743

1412/1

0.030

0.863

2

0.025

0.494

515/2/2

0.025

0.494

1

0.004

0.380

1359/4/2

शिवचरण पिता बापूलाल जाति दांगी 23

योगः-

0.004

0.380

1

0.100

0.211

1497/1350/2/3

24

कन्हैयालाल पिता जगन्नाथ जाति दांगी

योगः-

0.100

0.211

1

1.151

11.085

कुलकिता 30

महायोगः-

भूमि के नक्शे (प्लान ) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व ) ब्यावरा, जिला - राजगद वो कार्यालय में किया जा सकता है ।

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 सितम्बर 2023

7524

-:अनुसूचीः-

कमांक / 9946 - अर्जन / 2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न सूची के खाने (4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (2 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है ।

प्रकरण कमाया 39/ 7-82/ 2023-24 चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीवेदी गई सूची क्रमांक 1 में रामगंजमण्डी से भोपाल नई बड़ी रेलवे लाईन निर्माण परियोजना तहसील ब्यावरा जिला राजगढ़ के ग्राम बाईहेड़ा में रेलवे लाईन बिछाने हेतु वर्णित शेष भूमि जिसका कृषकवार सर्वे कमवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है । अतः भू- अर्जन पुनर्वास और पुनव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पादर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क. 30 सन 2013 ) की धारा 11 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न दर्णित अनुराधी 2 की भूमि की अनुसूची 1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोनार्थ आवश्यकता है ।

-: अनुसूची ( 1 ): -

जिला: राजगढ़ तहसील : ब्यावरा

रामगंजमण्डी से भोपाल नई बड़ी रेलवे लाईन निर्माण में भूमि का भू-अर्जन प्रस्ताव प्रस्ताव, ग्राम-बाईहेड़ा

स.क

अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हे. में )

प्रभावित रकबा

कुल रकबा

(4)

(3)

( 1)

(2)

1

2.273

17.686

रामगंजमण्डी से भोपाज नई बड़ी रेलवे लाईन निर्माण में प्रभावित ग्राम बाईछेड़ा की भूमि की आवश्यकता ।

2.273

17.686

कुल योग:-

-: अनुसूची ( 2 ) : -

सर्वे नंबर

स.क्र. नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम

भूमि का रकबा (हे.में)

अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हे. में)

5

4

3

2

1

1.347

0.045

416/1/1

1 धुलीलाल पिता रामलाल जाति दांगी

0.045

1.347

योगः-

1

0.070

0.278

807/1/1

2

दवारका प्रसाद हरीओम पिता चंदरलाल जाति दांगी नि. खजूरिया

0.070

0.278

योगः-

1 7525

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 सितम्बर 2023

भाग 1 ]

स.क्र नाम कृषक, पेिक्ष का जाति ग्राम

2

1

3

गोकुलप्रसाद पिता गंगाधर जति दांगी निग्रा भू

सर्वे नंबर

भूमि का रकबा (हे.में)

अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हे. में)

5

4

3

0.016

0.335

807/2/1

0.039

0.189

819/1/1

0.006

0.167

819/2/1

0.060

0.100

811/2

0.121

0.791

4

योगः-

नाथूलाल पिता गंगाधर नि खजुरिया भू स्वामी

4

0.017

0.025

810/1/2

0.172

0.368

810/1/3

0.189 0.393

2

योगः-

5

मांगीलाल, रामचन्द्र, बजीसंह,लील बाई , संतोषवाई पिता शिवलाल,गेवाबाई वा शिज्ञाल जाति दांगी नि. खजूरिया

0.015 0.430

812

0.044

0.551

818/1

0.059

0.981

2

योगः-

6

रामबाबू पिता रग्गलाज जाति दागी नि... खजुरियो भू स्वाजी

0.035

0.273

814/2/1

0.035

0.273

1

योगः-

जतनबाई पिता गोपाल प्रसाद जाति दागी नि

7

खजूरिया भूस्वाजा

0.028

0.411

815/1/1

0.028

0.411

1

योगः-

8

0.070

0.689

821/1

कन्हैयालाल शिवनारा लाई पिता चंदरलाल, गोरावाई क्वा चंदरलाल जाति दांगी नि. ग्रा.भू.

0.070

0.689

1

योगः-

9

रामचरण रंगलाल पिता नाथूलाल जाति काछी नि.ग्रा.भू.

0.075

0.400

822/2

0.075

0.400

1

योगः-

0.092

0.670

823

किशनलाल पिता देवा जाति दांगी निखजूरिया

10

0.092

0.670

1

योगः-

11

0.102

1.257

828/1/1

दिवचद शिवचरण पिता राभवनस जाति दागी निखजूरिया

0.102

1.257

1

योगः-

0.006 रामस्वरूप पिता रतनलाल जाति दागी नि.ग्रा.

12

0.532

829/1

0.006

0.532

1

योगः-

रामचद्र पिता नाराण जाति दागी नि.ग्रा.

13

0.003

0.020

830/3

0.003

0.020

1

योगः- 7526

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 सितम्बर 2023

स.क्र

नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम

1

2

14

लक्ष्मीचदे नवसिंह पिता बानलाल भवरीबाई अयोध्याबाई राजबाड़े पुत्री बापू‌लाल जाति दांगी नि खजूरिया

[भाग 1

सर्वे नंबर

भूमि का रकबा (हे.में)

अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हे.में)

4

5

3

0.544

0.039

832/1

योगः-

मोहनलाल पिता मोतीलाल जाति दांगी निवासी खजूरिया

15

1

0.544

0.039

0.033

0.552

833/1/2

0.033

योगः-

16

अमृतलाल पिता कन्न्हैया लाल जाति ब्राहमण निग्रा

1

0.552

0.581

0.061

772/1

0.015

0.093

871/1/1

2

0.674

योगः-

रंगलाल पिता जाग जाति दागी निग्रा भू.

17

योगः-

देबी राम पिता कानाराम जाति भील निग्राभू

18

योगः

हेमराज पिता रामबगरा जाति गील निग्रा.भू.

19

0.076

0.601

0.247

768/2/1

0.166

0.003

874/3/3

0.250

0.767

2

0.157

0.702

766/4/1

0.157

0.702

1

0.019

0.250

904/2

0.126

0.005 903/2

0.024 2

0.376

योगः-

बद्रीलाल पिता घोसालाल जाति दागी निग्राभू

20

0.008

0.659

916/1

0.659

0.008

योगः-

21

रूकमा बाई पति राम बगस जाति भील नि ग्रा.भू.

1

0.005

0.312

914/1/1/1

0.005

योगः-

22

अयोध्या बाई पति बद्रीलाल जाति दागी नि. ग्रा.भू.

1

0.312

0.006

0.747

920/1/1

0.747

0.006

योगः-

देवनारायण पिता रामचन्द्र जति दांगी नि.ग्रा.

23

1

0.221

0.150

918/2/1/3

0.012

0.101

919/1/1

0.322

0.162 2

योगः-

24

0.150

0.291

कन्हैयालाल पिता रामचन्द्र जाति दांगी नि.ग्रा.भू. 918/2/2/2

0.150

योगः-

राधेश्याम पिता रामचन्द्र जाति दागी

25

1

0.291

0.009

0.245

920/2/2

0.245

0.009

योगः- 1 7527

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 सितम्बर 2023

भाग 1 ]

स.क्र. नाम कृषक, पिता का जाति ग्राम

2

1

26

रोडजी रामचरण रामप्रसाद पिता रामबगस जाति दांगी नि.खजूरिया

सर्वे नंबर

भूमि का रकबा (हे.में)

अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हे. में)

5

4

3

0.045

0.591

834/1

0.045

0.591

1

योगः-

27

0.009

0.224

783/1/4/1

रामनारायण पिला अवरलाल जाति दागी नि. ग्रा.भू.

0.009

0.224

1

योगः-

28

बदामबाई पति लक्ष्मीचंद जाति दागी नि खजूरिया

0.068

1.088

773/1

0.068

1.088

1

योगः-

29

0.065

1.135

873/3

शिवनारायण पिता भागीलाल जाति दागी नि. ग्रा

0.065

1.135

1

योगः-

30

0.072

0.162

874/2/4

रामबगस पिता भवरलाल जाति दांगी नि.ग्रा. भू

0.072

0.162

1

योगः-

31

0.200

0.253

874/2/1

रामप्रसाद, शम्भूलाल रामबनम पिता भंवरलाल, कस्तुरीवाई वैवा गंवरलाल जाति दांगी

0.200

0.253

1

योगः-

2.273

17.686

कुलकिता-38

कुलयोगः-

हर्ष दीक्षित , कलेक्टर.

7528

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 सितम्बर 2023

[ भाग 1

कार्यालय , कलेक्टर , जिला सिवनी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन

राजस्व विभाग

सिवनी , दिनांक 14 सितम्बर 2023 क्र.-7068-जि.भू.अ.-2023

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से ( 14) में उल्लेखित वर्णित भूमि की डूंडा (बंदम) लघु जलाशय परियोजना अंतर्गत बांध निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) उपबंधो के अनुसार एतद द्वारा सभी सम्बंधित हितबध्द व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन द्वारा कार्यपालन यंत्री जल संसाध्धन सभांग क्रं 0 1 सिवनी जिला सिवनी से संबंधित भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों के प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है ।

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के संबंध में भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 6 के अंतर्गत सिंचाई परियोजना की बाबत जहां तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधो के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रक्रिया की अपेक्षा की जाती है इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण उपबंध लागू नहीं होगे , उपरोक्त के संबंध में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार भोपाल द्वारा दिनांक 17/4/2015 की स्वीकृति दी गई है । अतः अधिनियम की धारा 11 (3 ) के अंतर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है अर्जन हेतु प्रस्तावित भूगि का विवरण निम्नानुसार है:-

01.ग्राम का नाम

:- डुडा

ब.नं.:-287

प.ह.न.- 47

02. रा.नि.मं.

:- घंसौर

तहसील:- घंसौर जिला सिवनी

:- 25.63 हेक्टेयर

03. अर्जन हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल

सीमाए

सरवना

वृक्ष हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता

ए

सर्वेक्षणसं०

उत्तर दक्षिण

पश्चिम

संख्या

प्रकार

किस्म

भूमिकाप्रकार

NipklubBolla

अर्जनकाक्षे०हैं०में

प्लिथएरिया

3

1

4

2

5

6

7

8

9

10 11

12 13

14

1 21

भूमि

कृषि

भूमि

0.15

भूमि

Helpiteffe

शासकीयनाला

सागौन आम बेर

234

चंदोबाईबगैरहकी

bola142şleltf2

bla142$101-2

चुन्नाबाई बेवा कुदुवा टेकलाल महाजन राजेंद्र बहादुर जलसोबाई राजेश पिता कुदुवा जाति गोंड नि. घंसौर भूमिस्वामी

2 82/3 कृषि

1

भूमि

0.12

बडेझाड काजंगल

काजंगल

धवा बे

बडेझाड काजंगल

tribitite

22

192List|

जलसो पत्नी कमलेश जाति गोंड़ नि. घंसौर भूमिस्वामी

2 3 152

0.20

कृषि

भूमि

भूमि

बेर पलाश 5

चराईकी

जलसोकी

1425122 भूमि

192şak

Helplifie 7529

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 सितम्बर 2023

भाग 1 ]

4

भूमिस्वानी

10th1402240

0.10

जीवन पिता झाडू जाति गोंड नि. ग्रा. भूमिस्वामी

हि

मुन्नाकीभूमि

kefiebolaisHolin

सोता फल बर जामुन धंवा तेई

144145921131210/22

$12/23

621 2 1 5 5 साजा 9 सागौन्न 5

6132

1.04

5 23

कृषि

भूमिस्वामी

भू-जल

चंद्रोबाई बेवा केवट देवेंद्र कुमार प्रमोद कुमार त्रिवेणी पिता केवट जाति गोंड नि. घंसौर भूमिस्वामी

जीवनकीभूमि

22413010

गेंदलालबगैहरकीभूमि

4 7 15 6 7 1 5

सीता फल नीम पलाश साजा तेदू कारी अर्जुन

0.55

6 55

कृषि

भूमिस्वामी

यामवतीकीभूमि

चंद्रोदाईबगैरहकी છે???

4 321

लेडिया सीता फल नीम अर्जुन

With1422115212

While1422112212

3

सागौ गौन

चंद्रोबाई

0.08

7 148 कृषि

भूमिस्वामी

blebla

bijitsink

192221112

tyle5122

tile5123

0.37

8 24

कृषि

भूमिस्वामी

गेंदलाल सिया सरस्वती अनीता पिता सिम्मीलाल जाति गाँड नि.ग्रा. भूमिस्वामी

38 8 2 5 5

चंद्रोबाईबगैरहकी भूमि

चंद्रोबाईबगैरहकी भूमि

सागौन अर्जुन साजा पलाश लेडिया

bife142BINDHER

Withye21152

9

0.27

155 कृषि

भूमिस्वामी

5 6 4

सागौन अर्जुन साजा

चराईभूमि

wife5122

wesa-

14234ekblet શું???

मंगल कमल सावंत्री मंगलो गिलसिया पिता भूरा प्रागोबाई बेवा मुन्ना सुनील कुमार संजय कुमार सपना पिता मुन्ना ब्रजेश देवी गयावती कृष्णाबाई दीनलाल सुखलाल महाजन पिता सुकल सन्नोबाई बेवा प्रेमचंद कृष्णकुमार

25/1

10

कृषि

भूमिस्वामी 0.35

सागौन पलाश लेडिया धवा महुआ

4 2 2 1

बडेझाडकाजंगल

Win196211E20

जीवनपि.झाडूकीभूमि

अशोककुमार आशीषकुमार निशा पिता प्रेमचंद जाति गोंड नि. घंसौर भूमिस्वामी

53216byLalja [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 सितम्बर 2023

7530

पलाश 2

11 29

0.06

भू-जल

2

अर्जुन्न

Helpiteffe

thebla19226thflatele

Theyebawalabol340WINILE

wegowibbledby22/12DINE

झुन्नीलाल जयसिह उजयार चिराजा पिता झुन्नीलाल सुमन मुन्ना मंगल कमलसिंह सांवनी भंगलो गिलसिंह पिता भूरा रतो वे . भूरा वोदू पिता मिहीलाल रीझन बलदेव कुसुमबाई पिता मोहन हरिओम इन्दिया दिविया कांतिबाई (नाबा) पिता वो वली बलीराम वती पित्तो धर्मपत्नी स्व. बलीराम जाति गौड नि.

ग्रा. भूमिस्वामी

सागौन 30

हिल्लाबाई कलाबाई

8

अर्जुन्न

3

बेल

बेर 5

12 27

0.45

भूमिस्वामी

पलाश 50

धंवा 40

लेडिया 9

बडेझाडकाजंगल

बडेझाडकाजंगल win18sitsman

पिता घंसू गिरनिया पिता हरपालसिंह लोंगवती बेवा भावसिंह सिगलेश उत्तम पिता भावसिंह जाति गोंड नि. घंसौर भूमिस्वामी

शेषभूमि 42221121135Y

बहेरा 5

सागौन्न 16

अर्जन 16

3

5

96

जामुन

4

0.12

13 53

6 कृषि

Helledbefle

2

Lehighla

6

बडेझाडकाजंगल

बडेझाडकाजंगल

ज्ञानीलाल छोटेलाल सोमती दसिया रेवती छोटीबाई सुन्नाबाई पिता शिवलाल अमरवती पिता तीतू खूबवती बेवा सूरज कुंतीबाई पिता सूरज जाति गौंड नि. ग्रा.

3

भूमिस्वामी

3142છછ3211212312

2

1

वेल बेर पलाश सीताफ ल हर्रा गुजा जगरा सी कारी लेडिया

2

बहेरा

0.40

14 54

जंगल

12211522

1 2 4 6

जंगल 1422112212

बजारीबगैरहकी शेषभूमि

बजारी रज्जोबाई पिता पुन्नू कुदिया बेवा पुन्नू जाति गाँड नि. ग्रा. भूमिस्वामी

शेषभूमि 14232411211312

नीम धवा लेडिया सीताफ ल कारी

1

56/1

0.28

15

कृषि

भूमिस्वामी

456 1

सागौन अर्जुन पलाश महुआ

blunkeSilkan

Win196SIHEME

the19231/12slope

biflebla142salerşlbpbhina

श्यामवतीबाई बेवा चमरू मुन्नालाल गोविंदप्रसाद मोहन सुकवारोबाई जानकी तुलसाबाई पिता चमरू हुल्लाबाई बेवा महासिंह अशोककुमार अस्सूलाल शंकरलाल मुनियाबाई पिता महासिंह बुधियाबाई पिता पिरमू जाति गोंड नि. घंसौर भूमिस्वामी 7531

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 सितम्बर 2023

भाग 1 ]

16 56/2

0.10

भूमिस्वामी

रिंगियाबाई बेवा कलीराम भालसिंह सुनीता पिता कलीराम जाति गोंड नि. घंसौर भूमिस्वामी

चंदोबाईबगैरहकीभूनि

ife142211112213bly

The14214312Rhin&

bthebla142minutદ્ધ

साजा बेर खैर नीम महुआ अमरूद आम जमराए गूंजा सीताफ

30 1 1 5 3 3 18 8 10 1 12

ल

हरवनसिंह पिता बिहारी

चंद्रोबाई बेवा केवट

समि

17 59/1

भूमि भूमि

0.81 देवेंन्द्र कुमार प्रमोद

मोजेलालपि. अंजीलालकी

कुमार त्रिवेणी पिता केवट

142şlesias

सागौन्न अर्जुन साजा पलाश

2 4 25 5

yeWibilate मोजेलालपि.

ablesiblin wifeasbriloch

सविता बेवा बिहारी

67/3

18 भूमस्वामी

कृषि

भू-जल

भू-जल

Ekbigbtalla

सागौन्न अर्जुन साजा पलाश लेडिया

4 4 2 5 5

The142512N2

सुनिया कल्लूबाई सुखियाबाई पिता बसोरी 0.47 केशरबाई पिता शेव तिजियाबाई बेवा दर्शन कुदंन बटरो सरस्वती पिता दर्शन जाति गौंड नि. सिवनी भूमिस्वामी

59/2

0.41

19

भूमि

भूमिस्वामी

भूजल

चदोबाईबगैरह कीभूमि

5 5 22 1

सविताबेवा भूमि बिहारीबगैरहकी

blayesleelaye

सागौन अर्जुन पलाश साजा सीता फल

केशरबाई पिता सेवजी जाति गोंड निग्रा भूमिस्वामी

भूजल

भू-जल

67/2

20

0.48

कृषि

भूमिस्वामी

toalgeballa

सविताबेवाबिहारी। The132212

सागौन अर्जुन पलाश साजा लेडिया

345 5

59/3

21

कृषि 0.20

भूमिस्वामी

भूजल

भूजल

5 222

सागौन साजा जामुन पलाश तेई

ke32512N2

wifeb/s192 ake1313113100ja

सविता बेवा बिहारी हल्को जगदीश पिता दसरू केशरबाई बेवा दिलीप ब्रजेश अनूप पिता दिलीप हरवंश पिता बिहारी जाति गोंड नि.ग्रा. भूमिस्वामी

2261 भूमिस्वामी 0.19

सागौन अर्जुन साजा पलाश लेडिया

BINAKESHEM

3 4 1 5 2

kitese14thwinit

भूजलपानीकेनीचे

सविता बेवा बिहारी हल्को जगदीश पिता दसरू केशरबाई बेवा दिलीप ब्रजेश अनूप पिता दिलीप हरवंश पिता बिहारी जाति गोंड नि.ग्रा. भूमिस्वामी

titletheawethtells [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 सितम्बर 2023

7532

23 67/1 कृषि 0.47

भूमिस्वामी

वनभूमि

लडिया अर्जुन्न बेर कारी सीता फल

3

*148HURRANGE

भूमि लालमतिपतिछत्तर

124ksolethwinit

सम्वतः क्या विहारी इ जगदीश पिता दसरू केशरबाई बेवा दिलीप ब्रजेश अनूप पिता दिलीप हरवंश पिता बिहारी जाति गोंड नि.ग्रा. भूमिस्वामी

0.49

24 62

कृषि

भूमिस्वामी

सागौन्न महुआ पलाश

8 1 10

जंगल 142212@b

मौजेलाल व. अन्जेलाल जाति गौंड नि.ग्रा. भूमिस्वामी

चंदोबाईबगैरहकी भूमि

चंदोबाईबगैरहकी भूमि

byellaty befhe1942allalala

0.10

63/1

25

कृषि

भूमिस्वामी

सागौन्न अर्जुन बांस 2

भूमि blayeallaala सियारामपि.

नीचे yeHothwinfo

theliyeThokela हिम्मतपि.

मोजेलालपि. btheyebuble

सियाराम पिता रामप्यारे जाति गोंड नि.ग्रा. भूमिस्वामी

0.27

26 64

कृषि

Hellerbefle

8 1

सागौन्न साजा अर्जुन बांस कंजई

हिम्मतपि.रामप्यारे कीभूमि

btlelgewiwinte मोजेलालपि.

भूजलपानीके नीचे

भूजलपानीके नीचे

5

सागौन अर्जुन भेलवा

27 63/2

0.27

कृषि

हिम्मत पिता रामप्यारे जाति गोंड नि.ग्रा. भूमिस्वामी

11122

alt:1214thwinfe भूजलपानीकेनीचे

algadbatefolktale

keleyesababybhag

btitleicewiwaleboywoh

2530

नीचे

0.43

28 65

सुमतलाल पिता हरीलाल जाति गोंड नि० ग्राम भूमिस्वामी

48yethwinfe

का WINA146S1522

with16sitsRe

भूमि 14222/012Wibble

सागौन धंवा पलाश बहेडा मॅदा साजा मजनी

53222

घर

0.91

69/1

29

भूमिस्वामी

10वर्गमी.

संतोखी पिता सोखीलाल जाति गोंड नि० ग्राम भूमिस्वामी

blelakesilsEle

लालमतिबेवाछत्तरकीभूमि

पंचमलालपि.सोखीलालकीभूमि

بو कुंआ 1

thegeaskableWetla

सागौन अर्जुन धंवा बांस साजा लेडिया मेन्हर नीम सीताफ ल महुआ अमरूद 7533

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 सितम्बर 2023

भाग 1 ]

0.90

30

69/2 कृषि

भूमिस्वामी

कीभूमि १७

कीभूनि

पचभलाल मिता सोखालाल रामवती बे तेईसिंग जाति गौंड नि. ग्रा. भूमिस्वाभी

कीभूनि AH!!bhHBhi

बडेझाडकाजल

2

wifebyblable

Winkofyout

अमरूद जामुन्न लेडिय्या अर्जुन्न धवा

2

सागौन लेडिया

कृषि 0.90

भूनि

31 69/3

1412dlight

bbrlgotalla

Werightla

2

अर्जुन नीम खमेर धंवा जामुन अमरूद महुआ

अंतराम पिता सोखीनलाल जाति गोंड नि.ग्रा. भूमिस्वामी

gewikitbyblbtkh

bija12yebepehla

साजा

0.15

बंशीलाल

3228/3 कृषि

भूमिस्वामी

साजा पलाशश

कपिलपि

कीभूमि

ज्ञानीलाल कीभूमि

wit पंचमलालपि कीभूमि

बडेझाड काजंगल

0.14

4

69/4

33

भूमि

कृषि

सागौन पलाश 8

ifeletteffe

रामवतीकीशेष

संतोखीपि सोखीलालकीभूमि

बजारीपिछत्तर कीभूमि

भूजलपानीके नीचे

22

कृषि

3469/5

नीचे

रामबती ध ०प० स्व० तेईसिंह जाति गौड नि ग्रा. भूमिस्वामी

0.14

पंचमलालपि

सोखीलाल कीभूमि

भूजल طلعها

Beffeals AgePatels

bathebla LyePakis

सागौन्न पलाश महुआ

Hellofhe

0.12

69/6

35

कृषि

सागौन 3 पलाश 6

भूजल पानीके नीचे

अंतरामपि सोखीलाल कीभूमि

शेषभूमि isepehla

besttesle

जंगल 1422115&n

सागौन

70/1

36

0.40

कृषि

भूमिस्वामी

लालमति बेवा छतर जाति गोंड नि.ग्रा. भूमिस्वामी

12101615 3 10 1 2 2

But4214thwARA

संतोखीपिसोखीलालकीभूमि

सविताबेवाविहारीकीभूमि

सुखदेवबगैरहपि.छत्तरकीभूमि

अर्जुन पलाश बेर जामुन लेडिया धवा उमर हर्रा बहेरा आम भेलवा जमरा सी

1

1

0.40

37 70/2

भूमिस्वामी

रमनपि. छत्तरकी भूमि

सुखदेव पिता छतर जाति गोंड नि.ग्रा. भूमिस्वामी

सागौन अर्जुन पलाश लेडिया

5 232

संतोखीपि. सोखीलालभूमि

लालमतिबेवा छत्तरकीभूमि

शिवप्रसादपि. bifle142WA

70/3

0.40

38

कृषि

भूमिस्वामी

हरिप्रसादपि छत्तरकीभूमि

सागौन 5 अर्जुन पलाश लेडिय। बेर

शिवप्रसाद पिता छतर जाति गोंड नि.ग्रा. भूमिस्वामी

101662 15

लालमतिबेवा fleyeawa

रमनपि.छत्तर कीभूमि

शिवप्रसादपि belle142143 [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 सितम्बर 2023

7534

0.40

कृषि

3970/4

भूमिस्वामी

हरिप्रसाद पितः छत्तर जाति गोड निग्रा भूमिस्वामी

अर्जुना । पलाश लेडिया बेर

25 16 3 15

छत्तरकीि शिवप्रसाद

लालमतिवंश्त छत्तरकीमुनि

रमनपिछत्त

70/5

40

कृषि

भूमिस्वामी

रमन पिता छतर जाति गोंड नि.ग्रा. भूमिस्वामी

0.40

भूजलपार्न नींव

सागौन अर्जुन पला'श लेडिया बेर

10 10 16 5 15

बजारीपिछत्तर कीभूमि

bybitakbind छत्तरकीभूमि

भूजलपानीके नीचे

भूजलपानीके नीचे

70/6

41

कृषि

भूमिस्वामी

बजारी पिता छतर जाति गोंड नि.ग्रा. भूमिस्वामी

0.40

0.39

4271

सुमनबाई पत्नि रामकृपाल जाति गौंड निग्रा भूमिस्वामी

0.51

4373

Helpiteffe

सुमनबाई पत्नि रामकृपाल जाति गाँड नि.ग्रा. भूमिस्वामी

0.12

4476

0.10

45 75

कृषि

भूमिस्वामी

सुमनलाल रोशन पिता झिरीलाल धनोताबाई ध०प०स्व० झिरीलाल जाति गोंड नि.ग्रा. बंदम भूमिस्वामी

12

10

सागौन अर्जुन

16

15

1 पक्काकुआ1

पलाश डिया 10 बेर जामुन उमर 1 भेलवा

1

belle148awerofblea

भूजलपानीकेनीचे

bifleyearlierwiwi2ારયુ संतोखी

belle198AURby2222

6

सागौन

5

3

7

पलाश लेडिया

1

Butse14thwinf

be1to13813-bh

भूजलपानीकेनीचे

भूजलपानीकेनीचे

1

अर्जुन धवा जमरा सी साजा कारी हल्दू

सागौन

अर्जुन

5232

1

1

biflerlystalla

blin142215212

लेडिया धवा बहेरा आम भेलवा

Ritelethwint

1

eltse14thwinfo

सागौन

2

bethebla14212th

अर्जुन लेडिया धंवा चार भेलवा

withkesilkSte

bifleyesaliebewil

bifle149222k18WINEHEA

2

1

सागौन अर्जुन लेडिय धंवा चार

नीलमबगैरहकी भूमि

नीलमबगैरहकी भूमि

शेषभूमि 1482018WINKHES

192924112WIDGE wifeb 7535

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 सितम्बर 2023

भाग 1 ]

5

46 77

0.20

भूमिस्वामी

सागौन्न लेडिय्या धवा पीपल्ल

बडेझाडकाजंगल

कुसुमबाईपि.मोहनकीभूमि

title142saferbiWAGA

win150withinklebthoth

रुका विनला पिता बजक बितनाबाई वेवा वशीलाल अहिल्याबाई छोटीबाई मेंहन्तीबाई गनीताबाई शिखाबाई कपिल पिता बंशीलाल कुलदीप ममता कल्पना पिता भागचंद जाति गौड निग्रा भूमिस्वामी

9

0.40

47 81

नीचे

कृषि

7

कुसुमबाईपि. मोहनकी biflebl भूजल पानीके

बडेझाड काजंगल

नीलमबगैरह कीभूमि

Belate

कुसुमबाई पिता मोहन जाति गोंड निवासी घंसौर भूमिस्वामी

सागौन्न 8 अर्जुन्न लेडिया धंवा

1

4879

0.04

अर्जुन लेडिया 23

कृषि

thebitish

कुसुमबाईपि

कुसुमबाई पिता मोहन जाति गोंड निवासी घंसौर भूमिस्वामी

जंगल 132115212

13SHEab जंगल

bellelgeballe

1422115212 बडे जंगल

49 84/2 कृषि

भूमिस्वामी

8 8 4

सागौन अर्जुन लेडिया

कुसुमबाई पिता मोहन 0.28 जाति गोंड निवासी घंसौर भूमिरवामी

LeRightNIA

12thStellus बलदेवकीभूमि

bilokoslisan

भोपतपिधोबीलाल कीभूमि

सागौन 16

50

1.03

कषि

भूमिस्वामी

82/1 /1

शासकीयवन

रीडान पिता मोहन जाति गाँड निवासी घंसौर भूमिस्वामी

बडेझाडकाजंगल

441452216001200ll

महुआ चार अमरूद पलाश साजा अर्जुन जामुन भिडारा आंवला लेडिया

win140211626

तेई

10 1 2 15 20 40 6 9 7 15 10

82/1

51

0.52

कृषि

भूमिस्वामी

12

सागौन अर्जुन पलाश

125 3

bebluebella जंगल 132115212

byte142Lala

bife132phar जलशोध.प.स्व

सुग्गाबाई बेवा बलदेव सावित्री शिवराज पिता बलदेव जाति गौंड नि.ग्रा. भूमिस्वामी

5284/1

जगल

0.31

कृषि

पंचमलालकी

Helplifie

13575

1kSusar

brlgbtalla

सागौन अर्जुन पलाश महुआ

142$BHAR

भूमि भूमि

84/3

53

0.11

जंगल

कृषि

fellbitefe

धोबीलालकी

152211sab

-bigbtalla

भोपतपि.

भूमि

इंदिया दिबिया कान्ति पिता बलीराम पित्तोबाई बेवा बलीराम जाति गौंड नि. घंसौर भूमिस्वामी

8 5 5 1 6

कुसुमबाईकी भूमि

सागौन अर्जुन पलाश महुआ साज

सागौन 11

4

5485/1

0.77

धंवा पलाश 3

भोपत पिता धोबीलाल जाति गौंड नि.ग्रा. भूमिस्वामी

2

महुआ 7536

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 सितम्बर 2023

5585/2

0.77

भूमिरवानी

वदू पिता धोबीलाल जाति गाँड नि.ग्रा. भूमिस्वामी

[भाग 1

1

शासकीयवन 2122155

तरापि,धांदीलाल कीभूमि

भोपतपि.धोवाला कीभूमि

0.78

56

85/3

भूमिस्वामी

तारा पिता धोबी जाति गौंड नि.ग्रा. भूमिस्वामी

trife142123Js

अर्जुन्न पलाड्य महुउसा साजन धंवा तेई 10

1

3

205

सागौन्न 10 मेन्हर गुजा महुआ धंवा 10 सजा पलाशश

bifelgeselete12

चंदूपि.धोबीलालकीभूमि

57 85/4 कृषि

भूमिस्वामी 0.78

पूना मिन्ना चंदा भोपत चंदू तारा पिता धोबीलाल दिनेश राजेश सुग्रीव पिता चोखेलाल जाति गोंड नि.ग्रा. भूमिस्वामी

58 150 भूमिस्वामी 0.35

पूना मिन्ना चंदा भोपत चंदू तारा पिता धोबीलाल दिनेश राजेश सुग्रीव पिता चोखेलाल जाति गोंड नि.ग्रा. भूमिस्वाभी

0.06

59 154 भूमिस्वामी

कृषि

-bigotila

title1981231s

अर्जुन 15 तेई 10 जामुन नीम कारी गुरार

the198112

bebigbhila

1710130

सागौन धंवा वेर तेंदू

EBBlushila

belle12mals

1

जामुन कारी साजा मेन्हर

4304

bya152Han

The142$10/22

withyesimpr

शेषभूमि

चराईभूमि

बजारी रज्जोबाई पिता पुन्नूकुदिया बेवा पुन्नू जाति गौंड नि. घंसौर भूमिस्वामी

156

60

2.10

कृषि

Yelaket

छोटेलाल मोजेलाल इत्तूलाल सोनसिंह सोहद्रा सरोज संजोबाई पिता हेमूलाल वेदवती बेवा अच्छेलाल राजकुमार संध्यापिता अच्छेलाल हेतवती बेवा सुमतलाल गनपत सम्पत श्यामलाल पिता सुमतलाल रम्मो बेवा बारेलाल भागचंद पिता बारेलाल शैलेष यशोदा पिता बारेलाल जाति गोंड नि.ग्रा. भूमिस्वामी

61163

0.16

भूमिस्वामी

चराईभूमि

सागौन लेडिया धवा

235

बजारीकीशेष भूमि भू-जलपानीके नीचे

पक्काकुआ1

behigeballa

kiteselobwin-

सागौन महुआ अर्जुन आम इमली खैर बांस जामुन भेलव अमरूद नीम

622 3 1

thebla1922242biRIA

Blessyethwin-le

1

35 5

सागौन अर्जुन महुआ पलाश

शेषभूमि 142110612148

शेषभूमि 14022412Biopl

श्री ठाकुर जी महाराज मंदिर पहाडी संरक्षक राम रंजन सिंह दत्तक मदनसिंह नि. घंसौर प्रबंधक कलेक्टर भूमिस्वामी

शेषभूमि 14214312146

भू-जलपानीके नीचे 7537

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 सितम्बर 2023

भाग 1 ]

62161

0.20

कृषि

Lalbelefte

सरूपा पिता प्रेमलाल जाति गौड नि.ग्रा . भूमिस्वामी

wifebystalla

प्रीतलालपिजीवनलाल कीभूमि

0.56

6330

कृषि

भूमिस्वामी

wife1325R?112

bthebla192227-12

ज्ञानीलाल छोटेलाल सोमती दसिया रेवती छोटीबाई सुन्नाबाई पिता शिवलाल अमरवती पिता तीतू खूबवती बेवा सूरज कुंतीबाई पिता सूरज जाति गौंड नि.ग्रा. भूमिस्वामी

51/1

64

0.20

भूमिस्वामी

कृषि

कपिल पिता बंशीलाल जाति गोंड नि.ग्रा. भूमिस्वामी

3

2

सागौन महुआ धवा 1 लेडिया पलाश नीम

141442thwin-

thebia192that

अर्जुन

1

64

पलाश

कपिलपि.बंशीलालकीभूमि

alltye14thwin-A

3

अर्जुन्न पलाश लेडिया

कपिलपि.बंशीलाल toflebla142

wiwibyhapte कीभूमि

25.63

योग

Win16SIHESE

ज्ञानीलालपिशिवलाल कीभूमि

1865

केकुआ-2 पकआ-2

10वर्गमी.

1. अर्जित की जाने वाली उपरोक्त प्रस्तावित भूमि का नक्शा प्लान का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व घंसौर जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है ।

2. अर्जित की जाने वाली उपरोक्त प्रस्तावित भूमि का नक्शा प्लान का निरीक्षण कार्यालय कार्यपालन यंत्री जलसंसाधन संभाग क्रं 1 सिवनी जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है ।

3. अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात क्रय / विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विललंगम सृजित नहीं करेगा ।

4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति " भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 15 (1 ) के अधीन इस अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप यदि कोई हो , फाईल किए जा सकेंगें ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, क्षितिज सिंघल , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव, 7538

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 सितम्बर 2023

[ भाग 1

कार्यालय , कलेक्टर , जिला सीहोर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन

राजस्व विभाग

सीहोर, दिनांक 12 सितम्बर 2023

(प्रारूप धारा 19)

   7    भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013
                                           ::अधिसूचना::
 प्रकरण क्रमांक 010/अ -82 /2021-2022 , चूकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया हैं कि नीचे दी गई
 अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता हैं । अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और
 पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वार। यह
 घोषित किया जाता हैं कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है ।
                                            -अनुसूची
 1. भूमि का वर्णन
(क) जिला - सीहोर
 (ख) तहसील    जावर
(ग) ग्राम - गुराडियावर्मा
(घ) क्षेत्रफल 137 721 हेक्टयर
                                                                कुल रकबा           अर्जित रकबा
  स.क्र.                    खसरा क्रमांक
                                                                  (हेक्ट)             (हेक्ट )
   1                             2                                   3                  4
डूब प्रभावित भूमि
   1                          479/1                               0.551
                                                                                      0.135
   2                           480                                0.955               0.081
   3                         487/2/1                               1.457              0.490
   4                           514/1                              0.514               0.305
   5                          514/2                               0.514               0.315
   6                          514/3                               0.514
                                                                                      0.185
   7                        515/1, 516                            1.039
                                                                                      0.405
   8                       515/2, 516/2                           1.043               0.245
   9                     517/1 , 518 , 551                        0.498               0.325
  10                          517/2                               0.494               0.025
  11                          519/2                               0.757               0.250
  12                          520/1                               0.526               0.526
  13                          520/2                               0.526               0.425
  14                          520/3                               0.526               0.285
  15                        521/1/1/1                             0.174              0.174
  16                        521/1/1/2                             0.178              0.178
  17                        521/1/1/3                             0.356               0.325
  18                        521/1/1/4                             0.356              0.300
  19                         521/1/2                              1.060              1.060
  20                          521/2                               0.146              0.146
  21                          530/1                               0.880              0.225
  22                          530/2                               0.775              0.375
  23                         533/1/1                              1.619              0.290
  24                         533/1/2                              0.676              0.200

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 सितम्बर 2023

भाग 1 ]

26

533/2

20

534/1/1

47

534/1/2

28

534/6

29

535

30

536/1 , 536/2 , 537

31

538/1/1, 539/1/1

32

538/1/2 , 539/1/2

33

538/1/3 , 539/1/3

34

540/1

35

540/2

36

542/1

37

542/2/1

38

542/2/2

39

542/2/3

40

542/3

41

543/1/1

42

543/1/2/1

43

543/1/2/2

44

543/2/1

45

543/2/2/1

46

543/2/2/2

47

543/3/1/1 ( s ) 543/3/1/1 क

48

543/3/1/2

49

543/3/1/1/2

50

543/3/1/3

51

543/3/2

52

544/1

53

544/2/1

54

544/2/2

55

545,546

56

547/1, 548/1

57

547/2, 548/2

58

549, 550

59

552,553,554

60

555/1

61

555/2

62

555/3

63

557/1, 558/1

64

557/2/1

65

557/2/2 , 558/2 ख

66

557/2/3 , 558/2 ग

67

557/2/4

7539

0105

0105

0117

0117

0 809

0100

1.396

0.070

3.906

0.525

2.736

0.125

0.874

0.600

0.874

0.290

0.882

0.275

0.902

0.902

0.202

0.202

0.032

0.032

0.109

0.109

0.255

0.255

0.255

0.255

0.065

0.065

0.243

0.243

0.437

0.437

0.433

0.433

0.202

0.202

0.736

0,736

0.454

0.454

0.332

0.332

0.522

0.522

0.129

0.129

0.647

0.647

0.129

0.129

0.563

0.563

0.567

0.567

0.040

0.040

2.514

2.514

0.551

0.551

0.498

0.498

1.477

1.250

1.097

1.097

0.053

0.053

0.324

0.324

0.053

0.053

0.162

0.162

0.146

0.146

0.413

0.413

0.137

0.137

0.267

0.267 7540

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 सितम्बर 2023

   68
                           557/5, 558/5
   69                        559/1
   70
                              559/2
   71
                             559/3
   72                        560/1
   73                        560/2
   74
                             561/1
  75                         561/2
  76
                        563/1,564,565/1
  77
                        563/2,564,565/2
  78
                          566/1, 569/1
  79
                          566/2, 569/2
  80
                            567/1/1
  81
                            567/1/2
  82
                           567/2/1
  83                       567/2/2
  84                        567/3
  85
                          568/1,601/1
  86
                          568/2,601/ 2
  87                    568/3/1 , श्शा. 601
  88
                        568/3/2 , श्शा. 601
 89
                        568/3/3, 601/3
 90
                         568/4, 601/4
 91
                            570/1
 92                         570/2
 93
                          571/1, 558
 94                         571/2
 95
                        582/2, 827, 582
 96                     582/3 , 827 , 582
 97
                            600/2
 98                        600/3
 99
                          861/601
100                         602
101
                            604
102
                           605/1
103                        605/2
104
                           611/1
105                        611/2
106
                    686/3/2 , 687 , 819/3 ख
107
                    688/4/1 ,689, 819/4/1
108
                    688/4/2,689 , 819/4/2
109                 688/4/3 , 689 , 819/4/3
110
                   690/5/1 , 691 , 819/5/1

[ भाग 1

  0.162             0.162
  0.890             0 690
  0.890             0.890
  0.890             0.890
  0.316             0.316
  0.320             0.320
  0.374            0.374
  0.375            0.375
  0.320            0.320
  0.320            0.320
  1.044            1.044
  1.271             1.271
  0.227            0.227
  0.227            0.227
  0.227            0.227
  0.227            0.227
  0.453            0.453
  0.575            0.575
 0.575             0.575
  0.206            0.206
 0.162             0.162
 0.206             0.206
 0.579             0.579
 1.505             1.505
 1.773             1.773
 1.271            0.305
 0.227            0.110
 0.680            0.060
 0.267            0.040
 0.539            0.539
 0.543            0.543
 0.486            0.468
 0.190            0.150
0.879             0.600
0.405             0.405
0.397             0.397
0.538             0.538
0.538             0.538
0.461             0.050
1.878             1.420
0.934             0.720
0.938             0.770
3.080             3.080

भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 सितम्बर 2023

690/5/2, 691 , 319/5/2

112

690/5/2/2 , 691 , 319

113

690/5/3 , 691 , 819

114

690/5/4, 691 , 819/5/4

115

690/5/5, 691 , 919

116

690/5/6, शा 691,919

117

690/5/9 , 691 , 919/5 ख

118

692/1, 693

119

694,695,696,697

120

699/1/1

121

699/1/2

122

699/2 , 700, 701/2

123

699/3, 700 , 701/3

124

699/4 , 700 , 701/4

125

702/1/1 , 703/1 क

126

702/1/2 , 703/1 ख

127

702/2/1, 703/2/1

128

705/1 अ

129

705/1/23

130

705/1/32

131

705/2/1

132

705/2/2

133

705/2/3

134

706/1

135

706/2

136

707

137

708/1, 709/1

138

708/2, 709/2

139

708/3, 709/3

140

710/1 , शा 711

141

710/2/1 , 711/2

142

710/2/2,711/2

143

712/1, 713 , 714/1

144

712/2, 713 , 714/2

145

718/1 , 719/1

146

718/2/1

147

718/2/2

148

718/3, 719/3

149

720/1/1

150

720/1/2

151

720/2, 721/2

152

722

153

723

7541

1.477

1477

1477

1477

0.970

0.970

0.931

0.931

0.409

0.409

0.365

0.365

0.405

0.405

0.765

0.225

3.298

0.675

0.959

0.959

0.959

0.959

0.774

0.525

0.774

0.265

0.369

0.160

0.809

0.690

0.996

0.385

1.267

0.100

0.295

0.295

0.291

0.291

0.587

0.587

0.024

0.024

0.024

0.024

0.024

0.024

0.203

0.203

0.080

0.080

0.405

0.405

1.096

1.096

1.096

1.096

1.096

1.096

0.486

0.486

0.137

0.137

0.349

0.349

1.230

1.230

0.202

0.202

1.056

1.056

0.405

0.405

0.647

0.647

0.405

0.405

0.933

0.933

0.933

0.933

1.866

1.866

1.193

1.193

0.327

0.327 7542

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 सितम्बर 2023

   154                         725/1
                               725/2
   56
                             726/1/1/1
   157
                            726/1/1/2
  158                        726/1/2
  159                      726/ 2,727/2
  160
                              729/1
  161                        729/2/1
  162                       729/2/23
  163
                              729/3
  164                         730/1
  165
                              730/2
  166
                               731
  167
                        733/1 , 734 , 735/1
  168
                        733/2 , 734 , 735/2
  169                   736/1 , 737 , 739/1
  170
                        736/2, 737 , 739/2
  171                   736/3, 737 , 739/3
 172
                        736/4, 737 , 739/4
 173
                             738/1
  174
                             738/2
 175
                             738/3
 176                         738/4
 177
                             740/1
 178                         740/2
 179
                          741, 742 , 743
 180
                            745, 746
 181                      747 , शा 748
 182                          749
 183                          750
 184
                           751, 752
 185                          753
 186                      754/1 , 755
 187
                         754/2, 755/2
 188
                         754/3, 755/3
189
                         757, 758, 759
190               760/1, 761 , 762 , 763 , 764/1
191
                  760/2 , 761 , 762 , 763 , 764/2
192
                           760/3/1
193
                           760/3/2
194               760/4, 761, 762, 763 , 764/4
195                         765/4
196                         769/1

[ भाग 1

  0.524             0624
  0093             01093
  0.158             0.153
  0.153            0.153
  0.404            0.404
  0.377            0.377
  1.028            1.028
  1.024            0.945
  1.024            1.024
  0.247            0.247
  0.834            0.834
  0.146            0.146
  0.316            0.316
  1.134            1.134
  1.136            1.136
 0.558             0.558
 0.567             0.567
 0.567             0.567
 0.562             0.562
 0.190             0.190
 0.190             0.190
 0.190             0.190
 0.190             0.190
 0.239             0.239
 0.243            0.243
 1.623            1.623
 1.085             1.085
 2.007            2.007
 1.092            1.092
 2.027            2.027
 1.383            1.383
 0.543            0.543
 0.218            0.218
 0.470            0.470
0.458             0.458
4.754             4.754
 1.598            1.598
2.140             1.695
0.467             0.467
0.467             0.467
1.214             1.214
0.405             0.085
0.595             0.285

भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 सितम्बर 2023

769/3

139

781/1

781/2/1

200

781/2/2

201

784/2

202

796/2

203

797/1/1, 798/1/1

204

797/1/2 , 798/1/2

205

797/2/1

206

797/2/2

207

800/1, 801 , 802/1

208

803/1/1/1 , 804, 805/1/1

209

803/1/1/2 , 804 , 805/1/1/ ख

210

803/1/2, 804, 805/1/2

211

803/1/3 , 804, 805

212

806, 807/1

213

813/1

214

814/1

215

814/2

216

814/3

217

815/2

218

816/1/1 , 817 , 818/2 ख

219

816/1/2 , 817 , 818/1 ख

220

816/1/3 , 817 , 818/1 ग

221

816/2

222

819/1/5

223

819/1/13

224

819/1/15

225

891/611

योग

स्पिल चैनल हेतु भूमि

1

469/1/1/1 , 494/1, 495/2/1/क/1

2

469/1/1/2,495/2/1/ क/ 2

3

469/2/1/1

4

469/2/1/2, 494/1, 495/2/1/ख

5

469/2/1/7,494/1, 495/2/छ

6

470/2

7

485/1

8

485/2

9

486

10

487/1/2/1,487/2/1क

11

487/1/2/2,487/2/ 2ख

7543

1.191

2065

0,881

0.110

0.186

0.060

0.190

0.061

0.763

0.260

0.340

0.240

0.433

0.433

0.433

0.433

1.015

0.600

1.016

0.600

2.655

2.335

0.397

0.344

0.781

0.202

0.514

0.514

0.388

0.388

1.438

1.055

1.539

0.510

2.602

1.450

3.253

2.000

0.388

0.050

0.202

0.105

0.587

0.587

1.420

1.420

0.547

0.547

2.428

2.428

0.656

0.050

3.157

1.214

0.587

0.245

1.072

0.810

169.337

128.112

1.263

0.420

1.197

0.680

0.615

0.030

0.615

0.100

1.230

0.325

0.765

0.070

0.291

0.195

0.295

0.030

0.583

0.380

0.761

0.600

0.700

0.190 7544

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 सितम्बर 2023

  12               487/1/3/2 , 487/ 2/ 3 ख
  13                487/2/1, 487/2/1
  14               487/2/3/1,487/2/3/ क
  15                     488/1
  16                     488/2
  17                     488/3
  18                     489/1
  19                     489/2
  20                     489/3
  21                     489/4
  22                     490
  23                    491/1
  24                    491/2
  25                    491/3
  26                    492/1
  27                    492/2
  28                    492/3
  29                    492/4
  30                     513
  31                    514/1
  32                    514/2
योग

[ भाग 1

 0.732            0.732
  1.457           1.165
 0.728            0.728
 0.504            0.250
 0.504            0.504
 0.505            0.505
 0.360            0.098
 0.267            0.080
 0.360            0.180
 0.361            0.255
 0.656            0.600
 0.065            0.039
 0.065            0.065
 0.065            0.065
 0.494            0.275
 0.494            0.185
 0.494            0.125
 0.494            0.070
 0.830            0.260
 0.514            0.209
 0.514            0.199
18.778            9.609

2. सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता हैं- गुराडियावर्मा जलाशय परियोजना अंतर्गत बांध निर्माण हेतु ।

3. भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी / भू अर्जन अधिकारी आष्टा के कार्यालय में किया जा सकता हैं ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, प्रवीण सिंह अढायच, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव, 7545

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 सितम्बर 2023

भाग 1 ]

वन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 22 सितम्बर 2023

कमांक/ 1890/आर-1285679 /2023/10-3::चूंकि राज्य सरकार ने मध्यप्रदेश राजपत्र भाग (1 ) दिनांक जनवरी 1968 में प्रकाशित इस विभाग की अधिसूचना कमाक 3925-1335 - दस दिनांक 2 मई 1967 द्वारा भारतीय वन अधिनियम 1927 (क्रमांक 16 सन् 1927) की धारा 4 के अधीन नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट की गई भूमि को आरक्षित वन बनाने का अपना आशय घोषित किया था ।

और चूंकि उससे संबंधित समस्त दावे इस प्रयोजन के लिए नियुक्त किये गये वन व्यवस्थापन अधिकारी द्वारा निपटाये जा चुके है और विधि द्वारा आपेक्षित अन्य समस्त औपचारिकताएं पूर्ण की जा चुकी है ।

अतएव भारतीय वन अधिनियम 1927 (क्रमांक 16 सन् 1927) की धारा 20 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद् द्वारा निम्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट की गई भूमि को आरक्षित वन घोषित करती है । यह भूमि मध्यप्रदेश राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के दिनांक से आरक्षित वन मानी जावेगी । यह वनखण्ड 25 ° 8′10.785 "N से 25°2′25.840 " N उत्तर अक्षांश तथा 80°49'7.525 " E से 80 ° 51'26.705 " E पूर्वदेशांश के बीच स्थित है ।

अनुसूची

सतना मझगवां

जिला तहसील

वनमण्डल वन परिक्षेत्र

सतना चित्रकूट

क०

सीमाएं आरक्षित वनखण्ड

क्षेत्रफल हेक्टेयर में

पटवारी हल्का कमांक / वन परिसर

ग्राम / संरक्षित वनखण्ड

यदि राजस्व भूमि है तो उसका मद

खसरा क्रमांक / सं रक्षित वन कक्ष कमाक

यदि संरक्षित वन है तो उसकी अधिसूचना का क्रमांक और दिनांक तथा राजपत्र प्रकाशन का दिनांक

1

2

3

4

6

7

5

8

9

सरकारी नाला

1 का भाग

1 अनुसुइया

1.720 उत्तर- मुनारा क्रमांक 5 से मुनारा क्रमांक 19 तक की सीमा ।

कोटरिया / अनुसुइया

प० ह० नं० 33 /बीट सेंधौहन

2 का भाग

नदी

1.489

3का भाग

जंगल

पूर्व भुनारा कमांक 19 एवं प्राकृतिक सीमा मंदाकिनी नदी ।

64.953

4 का भाग

जंगल

81.295

5 का भाग

जंगल

दक्षिण- प्राकृतिक सीमा मंदाकिनी

172.319

6 का भाग

जंगल

101.416 नदी।

7

कदीम

0.081

8 का भाग

शासकीय

0.356

9का भाग शासकीय

0.101

10का भाग शासकीय

0.134

पश्चिम मुनारा क्रमांक 20 से मुनारा कमांक 121 एवं मुनारा कमांक 1 से होते हुए मुनारा क्रमांक 5 तक की सीमा।

11 का भाग शासकीय

0.202

12का भाग शासकीय

0.413

13का भाग कदीम

0.138

14 का भाग कदीम

0.198

15 का भाग शासकीय

0.304

16 का भाग शासकीय

0.304

17 का भाग शासकीय

0.125

18 का भाग शासकीय

0.579

19 का भाग शासकीय

0.753

20 का भाग कदीम

0.105

21 का भाग शासकीय

0.668

22 का भाग शासकीय

0.344

23 का भाग शासकीय

0.178

7546                                    मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 सितम्बर 2023                                [ भाग 1
                                        24 का भाग  शासकीय                         0.255
                                        25 का भाग   कदीम                          0.194
                                        26 का भाग   कदीम                          0.162
                                        27 का भाग   कदीम                          0.344
                                        28का भाग   शासकीय                         0.275
                                        29 का भाग  शासकीय                         0.320
                                                   शासकीय                         0.243
                                        30का भाग
                                        31 का भाग  शासकीय                         0.138
                                           32                                     0.077
                                                   शासकीय
                                        33का भाग   शासकीय                         0.186
                                        34का भाग   शासकीय                         0.113
                                        35 का भाग   कदीम                          0.024
                                        36 का भाग   शासकीय                        0.227
                                        37 का भाग   शासकीय                        0.231
                                         38का भाग   कदीम                           0.275
                                         39का भाग   कदीम                           0.728
                                        40 का भाग   कदीम                           0.732
                                        41 का भाग   कदीम                           0.393
                                         42का भाग    जंगल                         48.766
                                         43 का भाग                                 2.331
                                                     नाला
                                        44का भाग     जंगल                         40.688
                                        45का भाग     जंगल                         67.374
                                         46 का भाग   जगल                          97.127
                                         47 का भाग                                 76.892
                                                     जंगल
                                                                                  40.291
                                         54का भाग    पहाड
                                         55 का भाग  शासकीय                         20.429
                                         56 का भाग    नदी                          5.030
                                                                                  832.019
                    योग                  खसरा संख्या 50
                                         16 का भाग                                 12.950
      2                                              जंगल
          अनुसुइया प०ह ० नं0 31 पडमनिया/                                           1.732
                                            17        नदी
                                         18 का भाग                                 42.444
                                                     जगल
                                         19का भाग                                  6.880
                                                     जंगल
                                         22का भाग    जंगल                          35.208
                                         23 का भाग   जगल                           62.193
                                         खसरा संख्या 06                            161.408
                                                      बंजर                          2.266
      3                        रजौला/

272 का भाग

प०ह० नं० 33

अनुसुइया

बजर

273 का भाग

283 का भाग जंगल

चारागाह

290 का भाग

बंजर

291 का भाग

306 का भाग जंगल

307 का भाग जंगल

308 का भाग जंगल

जगल

309 का भाग

310

जंगल

311

बंजर

312

जंगल

313

जंगल

जंगल

314

जंगल

315 का भाग

319

जगल

जंगल

321 का भाग

322

जंगल

323

जगल 4.290

2.995

16.471

5.261

4.694

14.674

14.909

14,958

20.397

0.121

20.235

15.581

12.141

7.519

1.518

1.416

0.344

0.214 7547

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 सितम्बर 2023

भाग 1 ]

    324       जगल                            0.295
    325       जगल                            0.170
    326       रास्ता                         0.073
 327 का भाग   बंजर                           0.178
    328      आबादी                           0.053
    329      जगल                             0.089
 330 का भाग   बजर                            0.364
 331 का माग   जंगल                          15.654
1332 का भाग   जंगल                           7.924
 333 का भाग  जंगल                           12.639
334 का भाग    जंगल                          12.141
 335का भाग   जंगल                           16.188
 336 का माग  जगल                            16.188
 337 का भाग  जंगल                           20.235
338का भाग    जंगल                           16.188
339का भाग     जगल                           6.981
 340 का भाग   नदी                            6.475
 343 का भाग   नाला                           8.822
344 का माग   जंगल                            8.446
 345 का भाग  जगल                            9.106
 346 का भाग  जगल                             8.094
 347 का भाग  जंगल                            7.718
350 का भाग   कादिम                           0.405
370 का भाग   जंगल                           15.783
 371 को भाग  जंगल                           11.534
 372 का माग  जगल                             11.137
 373 का भाग  जंगल                           15.783
374 का भाग    जंगल                          12.141
 375 का भाग  जंगल                           13.978
376 का भाग   जंगल                            4.403
377 का भाग   जंगल                           12.141
378 का भाग   जंगल                           8.499
380 का भाग   जगल                            6.070
361 का भाग   जंगल                           10.724
382 का भाग   जंगल                            5.342
383 का भाग   जगल                            16.188
384 का भाग   जगल                            11.453
385 का भाग    नदी                           7.386
413 का भाग    नदी                           18.130
414 का भाग   जंगल                            19.547
415 का भाग   जंगल                           3.541
  416        जंगल                           0.243
417 का भाग   जंगल                            8.349
418 का भाग    नदी                           0.890
419 का भाग   जंगल                           21.287
420 का भाग   जंगल                           15.832
421 का भाग    मदी                            5.969
422 का भाग   जंगल                           21.166
423 का भाग   जंगल                           26.224
424 का भाग   जंगल                           29.000
425 का माग    पहाड़                         36.423
426 का भाग   जंगल                           29.045
427 का भाग    पहाड                          118.373
428 का भाग    पहाड                          64.953
429 का भाग    पहाड़                         30.352
430 का भाग    पहाड़                         30.352
431 का भाग    पहाड                          42.898
432 का भाग    पहाड                          25.698
433 का भाग    पहाड़                         30.757

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 सितम्बर 2023

7548

                      434 का भाग   जंगल                           31.728
                      435 का भाग   जंगल                           13.577
                      436 का भाग    नदी                           11.655
                      437 का भाग  शासकीय                           6.232
                      438 का भाग   जगल                            36.414
                      439 का भाग    पहाड़                         28.219
                      440 का भाग   पहाड़                          72.347
                      441 का भाग   पहाड़                          41.926
                      442 का भाग   पहाड़                          54.229
                      443 का भाग   जंगल                           20.514
                      444 का भाग   जंगल                           13.314
                      445 का भाग   जगल                            22.784
                      446 का भाग    पहाड़                         30.352
                      447 का भाग   पहाड़                          113.557
                      448 का भाग   जंगल                           20.235
                      449 का भागा  जगल                            17.726
                      450 का भाग   नाला                           0.890
                      451 का भाग   जगल                            35.815
                      452 का भाग   जगल                            5.909
                      453 का भाग   जंगल                            9.672
 योग                  खसरा सख्या 98                              1663.116
कुल योग               खसरा सख्या 154                             2656.544

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अशोक कुमार , अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 22 सितम्बर 2023

क्र.-1890-1285679-2023- दस -3: भारत के सविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक-1890-1285679-2023- दस-3 , दिनांक 22 सितम्बर 2023 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता हैं.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अशोक कुमार, अपर सचिव.

7549

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 सितम्बर 2023

भाग 1 ]

Bhopal , the 22nd September 2023

No./1890R-1285679/2023/10-3 : Where as , by this department Notification No.3925-1335- X dated 02/05/1967 published in the Madhya Pradesh Gazette dated 12/01/1968 the State Government , under section 4 of the Indian Forest Act, 1927 (No. XVI of 1927), had declared its intention to constitute the land specified in the schedule below as Reserved Forest;

And whereas , all claims related to the same have been settled by the Forest Settlement Officer appointed for the purpose and all other formalities required by law have been completed;

Now, therefore in exercise of the powers conferred by sub section ( 1 ) of section 20 of the Indian Forest Act , 1927 ( No.XVI of 1927) , the State Government hereby declares the land specified in the Schedule below to be a Reserved Forest with effect from the date of publication of the notification in the Madhya Pradesh Gazette. This Forest Block lies between 25 ° 8'10.785 " N to 25 °2'25.840 " N North Latitude and 80 ° 49'7.525 "E to 80° '51'26.705 " E East Longitude .

Schedule

forest Division

District

Satna Chitrakoot

Range

Satna Tahsil Majhgawan

Boundaries

NO RFBlock

Area (Hectare)

Village /PF Block

Khasra No./PF Compartment

Patwari Halka No/ Forest Beat

If Revenue Land then Head of the Land

If Protected Forest then its Notification Number and date with gazette publication Date

7

8

9

6

5

4

3

I

2

1720

Partof 1

North - Boundryof Pillar no. -5 to Pillar no. - 19.

Govt Nala

Anusuiya 33/ Sedhauhan

Kotariva/ Anusuiya

1.489

Partof2 River

64.953

Forest

Partof3

81.295

Partof4 Forest

Partof 5 Forest

East Pillar no . - 19 and Natural boundry of Mandakini River

172.319

101.416

Forest

Part of6

0.081

7

Kadim

0.356

Partof8 Govt.

0.101

Partof9

South Natural boundry of Mandakini River.

Govt .

0.134

Govt .

Part of 10

0.202

Govt .

Part of 11

0.413

Part of 12 Govt .

0.138

Kadim

Part of 13

West - Boundry of Pillar no. -20 to Pillar no. - 121and Pillar no. - 1 to Pillar no.- 5

0.198

Kadim

Partof 14

0.304

Govt .

Partof 15

0.304

Govt .

Part of 16

0.125

Govt .

Partof 17

0.579

Govt.

Part of 18

0.753

Govt .

Partof 19

0.105

Kadim

Partof20

0.668

Govt .

Part of21

0.344

Govt .

Part of 22

0.178

Govt .

Part of23

0.255

Govt .

Partof24

0.194

Kadim

Part of25

0.162

Kadim

Part of26

0.344

Kadim

Partof27

0,275

Govt .

Part of28

0.320

Partof 29 Govt.

0.243

Govt .

Partof30

0.138

Govt .

Partof31 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 सितम्बर 2023

7550

32

Govt.

Part of33 Govt.

Govt .

Part of34

Kadim

Part of35

Govt .

Part of36

Govt .

Part of37

Kadim

[ भाग 1

0.077

0186

0113

0.024

0.227

0.231

0.275

Part of 38

Part of39  Kadim                    0.728
Part of40  Kadim                    0.732
Partof41   Kadim                    0.393
Part of42 Forest                    48.766
Part of43  Nala                     2.331
          Forest                    40.688

Partof44

Forest 67.374

Partof45

Partof46  Forest                  97.127
Part of47 Forest                   76.892
          Pahad                   40.291

Partof 54

Partof55 Govt .

River

Partof56

Total

Khara 50 20.429

5.030

832.019

12.950

Part of 16

Forest Anusuiya 31/ Padamaniya

Padamaniya/ Anusuiya

17

River

Forest

Partof 18 1.732

42.444

6.880

Part of 19 Forest

Forest

Partof22

Forest

Partof 23

Khara 06

Total

Banzar

Part of 272

33 / Rajaula Rajaula /

Anusuiya

Banzar

Part of 273

Forest 35.208

62.193

161.408

2.266

4.290

2.995

Part of283

290 Charagah

Partof291 Banzar

Forest 16.471

5.261

4.694

Part of306

Forest 14.674

Part of307

Forest 14.909

Part of308

Forest 14.958

Part of 309

   310    Forest                  20.397
   311    Banzar                   0.121
   312    Forest                  20.235
   313    Forest                   15.581
  314     Forest                   12.141
Part of315 Forest                  7.519
   319    Forest                   1.518
Part of321 Forest                  1.416
   322    Forest                   0.344
   323    Forest                   0.214
   324    Banzar                   0.295
   325    Forest                   0.170
   326     Road                    0.073
          Banzar                   0.178

Part of 327

  328     Abadi                   0.053
   329    Forest                  0.089
Part of 330 Banzar                0.364
          Forest                  15.651

Part of 331

7551

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 सितम्बर 2023

भाग 1 ]

   Part of 332 Forest
   Part of 133 Forest
   Part of 134 Forest
   Part of335  Forest
   Part of336  Forest
   Part of 337 Forest
  Part of 338 Forest
  Part of 339 Forest
   Part of 340 River
  Part of343   Nala
  Part of 344 Forest
  Part of 345 Forest
  Part of 346 Forest
  Part of347  Forest
  Part of 350 Kadim
  Part of 370 Forest
  Part of 371 Forest
  Partof 372 Forest
 Part of373   Forest
  Part of 374 Forest
  Part of375 Forest
  Part of 376 Forest
 Part of 377 Forest
 Part of378   Forest
  Part of380  Forest
 Part of 381 Forest
  Part of 382 Forest
  Part of383 Forest
 Part of 384 Forest
 Part of385  River
 Part of413  River
 Part of 414 Forest
 Part of415  Forest
    416      Forest
 Part of417  Forest
 Part of418  River
 Part of 419 Forest
 Part of420  Forest
 Part of 421 River
Part of422   Forest
 Part of 423 Forest
 Part of424  Forest
Part of425   Pahad
 Part of 426 Forest
 Part of427  Pahad
Part of 428  Pahad
Part of429 Pahad
Part of430   Pahad
Part of431  Pahad

Pahad

   7.924
  12.639
  12141
  16188
  16.188
  20.235
  16.188
  6.981
  6.475
  8.822
  8.446
  9.106
  8.094
  7.718
  0.405
  15.783
  11.534
  11.137
 15.783
  12.141
 13.978
 4.403
 12.141
  8.499
  6.070
 10.724
  5.342
 16.188
 11.453
 7.386
 18.130
 19.547
 3.541
 0.243
 8.349
 0.890
21.287
 15.832
 5.969
21 166
26.224
29.000
36.423
29.045
118,373
64.953
30.352
30.352
42.898
25.698

Part of 432 Pahad

Part of433

                                                                30.757
                           Part of434 Forest                    31,728
                           Part of435 Forest                    13.577
                           Part of436 River                     11.655
                           Part of437 Devsthan                  6.232
                           Part of438 Forest                    36.414
                          Part of439  Pahad                     28.219
                          Part of 440 Pahad                     72.347
                          Part of 441 Pahad                     41.926
                          Part of442  Pahad                     54 229
                          Part of443  Forest                    20.514
                          Part of444 Forest                     13.314
                           Part of445 Forest                   22.784
                           Part of446 Pahad                    30.352
                           Part of 447 Pahad                   113.557
                           Part of 448 Forest                   20.235
                          Part of449  Forest                    17.726
                          Part of450  Nala                      0.890
                          Part of451  Forest                   35.815
                          Part of 452 Forest                    5.909
                          Part of 453 Forest                    9.672
   Total                       Khara 98                        1663.116
GrandTotal                    Khara 154                        2656.544

By order and in the name of the Governor ofMadhya Pradesh, ASHOK KUMAR, Add. Secy.

7552

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 सितम्बर 2023

[ भाग 1

राजस्व विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 22 सितम्बर 2023

क्र. F. Rev-6-0031-2023- Sec-सात-7.-मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता, 1959 ( क्रमांक 20 सन् 1959 ) की धारा 13 की उपधारा (3 ) में अंतर्विष्ट उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा , यह सूचना दी जाती है कि उक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, जिला सीधी की तहसील रामपुर नैकिन की सीमाओं को परिवर्तित करने , नवीन तहसील हनुमानगढ़ निर्मित करने तथा नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट किये गए अनुसार उनकी सीमाओं को परिभाषित करने का प्रस्ताव करती है.

" मध्यप्रदेश राजपत्र " में इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिवस के अवसान के पश्चात् प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा तथा उसके संबंध में कोई भी आपत्तियां या सुझाव , लिखित में, उक्त कालावधि का अवसान होने के पूर्व सचिव, राजस्व विभाग को अग्रेषित किए जा सकेंगे:-

अनुसूची

क्र.

प्रस्तावित परिवर्तनों में सम्मिलित किये जाने विद्यमान तहसील का नाम तथा उसका मुख्यालय (2)

(1)

वाले या उससे अपवर्तित किए जाने वाले क्षेत्रों के विवरण दें (3)

प्रस्तावित परिवर्तनों के पश्चात् तहसील एवं उसका मुख्यालय का नाम (4)

(6) प्रस्तावित परिवर्तन के पश्चात्तहसील कीसीमाएं विवरण (5) प्रस्तावित परिवर्तनों के पश्चात् तहसील में समाविष्ट किये गये क्षेत्रों के

तहसील

1

पूर्व- तहसील चुरहट

रामपुर

नैकिन

रामपुर नैकिन) तहसील रामपुर नैकिन (मुख्यालय

( मुख्यालय रामपुर नैकिन )

वर्तमान तहसील रामपुर नैकिन के सम्पूर्ण रा.नि.मं. हनुमानगढ़ के 17 पट. हल्कों में सम्मिलित 30 ग्राम एवं सम्पूर्ण रा.नि.मं. खड्डी के 17 पट. हल्कों में सम्मिलित 31 ग्राम कुल 34 पट. हल्कों में सम्मिलित 61 ग्राम अपवर्जित होंगे.

नवीन 2

पश्चिम- तहसील हुजूर , जिला रीवा एवं तहसील अमरपाटन, जिला सतना. उत्तर- तहसील गुढ़, जिला रीवा. दक्षिण- तहसील ब्यौहारी, जिला शहडोल एवं प्रस्तावित नवीन तहसील हनुमानगढ़.

वर्तमान तहसील रामपुर नैकिन के सम्पूर्ण रा.नि.मं. बघवार के 20 पट. हल्कों में सम्मिलित 46 ग्राम एवं सम्पूर्ण रा.नि.मं. रामपुर नैकिन के 21 पट. हल्कों में सम्मिलित 44 ग्राम कुल 41 पट. हल्कों में सम्मिलित १० ग्राम सम्मिलित होंगे.

तहसील पूर्व-तहसील गोपदबनास

तहसील हनुमानगढ़ मुख्यालय हनुमानगढ़

पश्चिम- तहसील रामपुर नैकिन एवं तहसील ब्यौहारी , जिला शहडोल. उत्तर- तहसील रामपुर नैकिन एवं तहसील चुरहट. दक्षिण-तहसील मझौली वर्तमान हनुमानगढ़ के सम्पूर्ण रा.नि.मं. हनुमानगढ़ के 17 पट. हल्कों में सम्मिलित 30 ग्राम एवं सम्पूर्ण रा.नि.मं. खड्डी के 17 पट. हल्कों में सम्मिलित 31 ग्राम कुल 34 पट . हल्कों में सम्मिलित 61 ग्राम सम्मिलित होंगे .

जा सके. 3. प्रस्तावित परिवर्तन यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से किया जा रहा है कि क्षेत्र का प्रशासन समुचित एवं प्रभावी रूप से किया भाग 1 ]

7553

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 सितम्बर 2023

क्र. F. Rev- 6-0032-2023 - Sec-सात 7.- मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता, 1959 ( क्रमांक 20 सन् 1959 ) की धारा 13 की उपधारा (3 ) में अंतर्विष्ट उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा , यह सूचना दी जाती है कि उक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, जिला निवाड़ी की तहसील निवाड़ी की सीमाओं को परिवर्तित करने, नवीन तहसील तरीचरकलां निर्मित करने तथा नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट किये गए अनुसार उनकी सीमाओं को परिभाषित करने का प्रस्ताव करती है.

" मध्यप्रदेश राजपत्र " में इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिवस के अवसान के पश्चात् प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा तथा उसके संबंध में कोई भी आपत्तियां या सुझाव, लिखित में, उक्त कालावधि का अवसान होने के पूर्व सचिव, राजस्व विभाग को अग्रेषित किए जा सकेंगे:-

अनुसूची

क्र.

विद्यमान तहसील का

नाम तथा उसका

मुख्यालय (2)

(1)

वाले या उससे अपवर्तित किए जाने वाले क्षेत्रों के विवरण दें (3) प्रस्तावित परिवर्तनों में सम्मिलित किये जाने

प्रस्तावित परिवर्तन के पश्चात्तहसील कीसीमाएं

(6)

(4) मुख्यालय का नाम प्रस्तावित परिवर्तनों के पश्चात् तहसील एवं उसका

1

प्रस्तावित परिवर्तनों के पश्चात् तहसील में समाविष्ट किये गये क्षेत्रों के विवरण (5)

तहसील निवाड़ी ( मुख्यालय निवाड़ी).

तहसील निवाड़ी (मुख्यालय निवाड़ी) .

वर्तमान तहसील निवाड़ी के प. ह. भीतरी, बीजौर, वाघाट, देवीकलरऊ, बपरौली, थौना, गुवावली, धमना, विनवारा , तरीचरकलां , पुछीकरगुवां, किशोरपुरा, शक्तिभैरों, धवा बंगरा, तरीचरखुर्द, सकूली , सेंदरी, कठऊपहाड़ी, सिन्दूर सागर, ढिमरपुरा , कुड़ार, उवौरा, चचावली एवं पठाराम इस प्रकार कुल 24 पटवारी हल्के अपवर्जित होंगे.

2

पश्चिम में-जिला झांसी, उत्तरप्रदेश. पूर्व में जिला झांसी, उत्तरप्रदेश. उत्तर में- प्रस्तावित तहसील तरीचरकलां, जिला निवाड़ी. दक्षिण में- तहसील पृथ्वीपुर, जिला निवाड़ी.

वर्तमान तहसील निवाड़ी के पिपरा , बिहारीपुरा , बावई, कैना, गि‌खिनी, टीला, देवेन्द्रपुरा , असाटी खास, नौरा , उरदौरा, घूघसी खास, भमौराखास , जिखनगांव , बरईपुरा, टेहरका खास , अस्तारी , बहेरा , देवरीनायक, चुरारा, मुड़ारा , निवाड़ीखास, झिंगौरा , कुलआ खास, राजापुर, लड़वारी कछयाऊ, मजरा मकारा , मकारा , बिल्ट, नयाखेरा, पोहा खास, जुगयाई, बासवान, इस प्रकार कुल 32 पटवारी हल्के समाविष्ट होंगे .

तहसील तरीचरकलां (मुख्यालय तरीचरकलां)

पूर्व में - जिला झांसी, उत्तरप्रदेश . पश्चिम में- जिला झांसी, उत्तरप्रदेश . उत्तर में - जिला झांसी , उत्तरप्रदेश. दक्षिण में- तहसील निवाड़ी, जिला निवाड़ी.

वर्तमान तहसील निवाड़ी के प. ह. भीतरी, बीजौर, वाघाट, देवरीकलरऊ , बपरौली , थौना, गुवावली, धमना, विनवारा , तरीचरकलां , पुछीकरगुवां, किशोरपुरा, शक्तिभैरों, धवा बंगरा, तरीचरखुर्द, सकूली, सेंदरी, कठऊपहाड़ी, सिन्दूर सागर, ढिमरपुरा , कुड़ार, उवौरा , चचावली एवं पठाराम इस प्रकार कुल 24 पटवारी हल्के समाविष्ट होंगे.

जा सके. 3. प्रस्तावित परिवर्तन यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से किया जा रहा है कि क्षेत्र का प्रशासन समुचित एवं प्रभावी रूप से किया

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

चन्द्रशेखर वालिम्बे, अपर सचिव.

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 22 September 2023. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2023-09-22.38.Ordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2023-09-22.38.Ordinary.