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मध्यप्रदेश शासन
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
प्राधिकार से प्रकाशित
भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 22 सितम्बर 2023- भाद्र 31 , शक 1945
क्रमांक 38 ]
विषय-सूची
भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.
(2) सांख्यिकीय सूचनाएं.
भाग 4.- (क ) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, ( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन,
(3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक, भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश , ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.
(ख) ( 1 ) अध्यादेश , ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम,
(3 ) संसद्के अधिनियम,
भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.
(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.
भाग १
राज्य शासन के आदेश
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 4 सितम्बर 2023
क्र. एफ 5-02-2022- एक ( 1 ) .- माननीय न्यायाधिपति, श्री दीपक कुमार अग्रवाल , मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, खण्डपीठ ग्वालियर को ओ.एस.डी.- कम- पी.पी.एस. , उच्च न्यायालय , जबलपुर से प्राप्त प्रस्ताव क्रमांक बी- 5208-(दो-1-4-2022 ) , दिनांक 25 जुलाई 2023 के अनुक्रम में, दिनांक 19 मई 2023 से दिनांक 30 मई 2023 तक, ग्रीष्मकालीन /सार्वजनिक अवकाश के साथ एल.टी.सी. का उपभोग करने के कारण भारत सरकार , कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय , नई दिल्ली के ज्ञापन क्रमांक एफ क्र. 31011-4-2008 -Estt . (ए) , दिनांक 23 सितम्बर, 2008 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत दस दिवस के पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति उच्च न्यायालय न्यायाधीश ( वेतन और सेवा शर्त ) अधिनियम , 1954 की धारा 13 के अन्तर्गत प्रदान की जाती है.
अवकाश नगदीकरण का यह छटवाँ अवसर है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
दिलीप कुमार कापसे, उपसचिव.
7469
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2023 .
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 सितम्बर 2023
7470
विधि और विधायी कार्य विभाग
भोपाल , दिनांक 8 सितम्बर 2023
फा. क्र . 943-2021- इक्कीस ब ( एक )-2023.- (मेरिट क्रमांक 104 ) , राज्य शासन, सुश्री वैशाली चौहान पुत्री श्री राधेश्याम चौहान को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड (प्रवेश स्तर ) के पद पर अस्थायी रूप से, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से वेतनमान रुपये 77840-136520 ( लेवल J - 1 ) में एतद्वारा नियुक्त करता है.
सुश्री वैशाली चौहान का गृह जिला मंदसौर ( म. प्र. ) है एवं उनकी जन्मतिथि 03 सितम्बर , 1999 है.
फा. क्र . 836-2021 - इक्कीस ब ( एक )-2023.-(मेरिट क्रमांक 105 ) , राज्य शासन, सुश्री अदिती मंडलोई पुत्री श्री बाबूलाल मंडलोई को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड ( प्रवेश स्तर ) के पद पर अस्थायी रूप से, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से वेतनमान रुपये 77840-136520 ( लेवल J - 1 ) में एतद्वारा नियुक्त करता है.
सुश्री अदिती मंडलोई का गृह जिला भोपाल ( म. प्र. ) है एवं उनकी जन्मतिथि 08 नवम्बर , 1995 है.
फा. क्र. 936-2021- इक्कीस ब ( एक ) -2023.-(मेरिट क्रमांक 106 ) , राज्य शासन , सुश्री निशा कुशवाह पुत्री श्री सीताराम कुशवाह को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड ( प्रवेश स्तर ) के पद पर अस्थायी रूप से, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से वेतनमान रुपये 77840-136520 ( लेवल J - 1 ) में एतद्वारा नियुक्त करता है.
सुश्री निशा कुशवाह का गृह जिला बुरहानपुर ( म. प्र. ) है एवं उनकी जन्मतिथि 07 अगस्त, 1995 है.
फा. क्र. 963-2021- इक्कीस ब ( एक ) -2023.- ( मेरिट क्रमांक 107 ) , राज्य शासन, सुश्री चित्रांगदा मंडलोई पुत्री श्री मृगेन्द्र सिंह मंडलोई को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड ( प्रवेश स्तर ) के पद पर अस्थायी रूप से, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से वेतनमान रुपये 77840-136520 ( लेवल J - 1 ) में एतद्वारा नियुक्त करता है.
सुश्री चित्रांगदा मंडलोई का गृह जिला नर्मदापुरम ( म. प्र. ) है एवं उनकी जन्मतिथि 09 अप्रैल , 1997 है.
फा. क्र. 964-2021- इक्कीस ब ( एक) -2023.- ( मेरिट क्रमांक 108 ) , राज्य शासन, सुश्री सौम्या चौधरी पुत्री श्री सुधीर चौधरी को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड (प्रवेश स्तर ) के पद पर अस्थायी रूप से, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से वेतनमान रुपये 77840-136520 ( लेवल J - 1 ) में एतद्वारा नियुक्त करता है.
सुश्री सौम्या चौधरी का गृह जिला नर्मदापुरम ( म. प्र. ) है एवं उनकी जन्मतिथि 04 सितम्बर , 1994 है.
फा. क्र. 933-2021-इक्कीस ब ( एक ) - 2023. ( मेरिट क्रमांक 109 ) , राज्य शासन, सुश्री पलक प्रजापति पुत्री स्व. श्री पुरूषोत्तम प्रजापति को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड ( प्रवेश स्तर ) के पद पर अस्थायी रूप से, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से वेतनमान रुपये 77840-136520 ( लेवल J - 1 ) में एतद्वारा नियुक्त करता है.
सुश्री पलक प्रजापति का गृह जिला सागर (म. प्र. ) है एवं उनकी जन्मतिथि 29 जनवरी , 1997 है.
फा. क्र. 932-2021- इक्कीस ब ( एक ) -2023.- ( मेरिट क्रमांक 110 ) , राज्य शासन , सुश्री अश्विनी गेहलोत पुत्री श्री राजेश गेहलोत को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड ( प्रवेश स्तर ) के पद पर अस्थायी रूप से, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से वेतनमान रुपये 77840-136520 ( लेवल J- 1 ) में एतद्वारा नियुक्त करता है .
सुश्री अश्विनी गेहलोत का गृह जिला सीहोर (म. प्र. ) है एवं उनकी जन्मतिथि 19 अगस्त , 1997 है.
फा. क्र. 931-2021- इक्कीस ब (एक ) -2023.-(मेरिट क्रमांक 111 ) , राज्य शासन, श्री वीर सिंह धाकड़ पुत्र श्री दौलत सिंह धाकड़ को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड (प्रवेश स्तर ) के पद पर अस्थायी रूप से, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से वेतनमान रुपये 77840-136520 ( लेवल J - 1 ) में एतद्वारा नियुक्त करता है.
श्री वीर सिंह धाकड़ का गृह जिला विदिशा ( म. प्र. ) है एवं उनकी जन्मतिथि 25 नवम्बर , 1995 है.
फा. क्र. 883-2021- इक्कीस ब ( एक )-2023.-( मेरिट क्रमांक 112 ) , राज्य शासन , श्री योगेश चालिसा पुत्र श्री खेमचन्द चालिसा को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड ( प्रवेश स्तर ) के पद पर अस्थायी रूप से, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से वेतनमान रुपये 77840-136520 ( लेवल J - 1 ) में एतद्वारा नियुक्त करता है.
श्री योगेश चालिसा का गृह जिला उज्जैन ( म. प्र. ) है एवं उनकी जन्मतिथि 10 सितम्बर , 1997 है.
फा. क्र. 907-2021- इक्कीस ब ( एक ) -2023.-( मेरिट क्रमांक 113 ) , राज्य शासन , सुश्री वत्सला प्रजापति पुत्री श्री दिनेश प्रसाद प्रजापति को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड ( प्रवेश स्तर ) के पद पर अस्थायी रूप से , दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से वेतनमान रुपये 77840-136520 ( लेवल J - 1 ) में एतद्वारा नियुक्त करता है .
सुश्री वत्सला प्रजापति का गृह जिला सतना ( म. प्र. ) है एवं उनकी जन्मतिथि 25 नवम्बर , 1994 है.
भाग 1 ] मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 सितम्बर 2023 मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 सितम्बर 2023 [ भाग 1 7471
7472
फा. क्र. फा. क्र. 893-2021-इक्कीस ब ( एक )- 2023. ( मेरिट 10-2021 - इक्कीस ब ( एक ) -2023 . (मेरिट फा. क्र . 955-2021- इक्कीस ब ( एक )-2023.-( मेरिट फा. क्र. 895-2021- इक्कीस ब ( एक )-2023.-( मेरिट
क्रमांक 125 ) , राज्य शासन , सुश्री कशिश कुरैशी पुत्री श्री जमील क्रमांक 114 ) , राज्य शासन , श्री कृष्णकांत सोनी पुत्र श्री राकेश सोनी क्रमांक 130 ) , राज्य शासन, श्री शत्रुघन आठिया पुत्र श्री जय गोपाल क्रमांक 119 ) , राज्य शासन , सुश्री सृष्टि साहू पुत्री श्री राकेश कुमार
को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड ( प्रवेश एहमद कुरैशी को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश आठिया को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश कनिष्ठ साहू को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड
स्तर ) के पद पर अस्थायी रूप से, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा खण्ड ( प्रवेश स्तर ) के पद पर अस्थायी रूप से , दो वर्ष की परिवीक्षा (प्रवेश स्तर ) के पद पर अस्थायी रूप से, दो वर्ष की परिवीक्षा पर
कनिष्ठ खण्ड ( प्रवेश स्तर ) के पद पर अस्थायी रूप से, दो वर्ष की
परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण अन्य आदेश होने तक, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक पर अथवा अन्य आदेश होने तक, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने अथवा अन्य आदेश होने तक, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के
से वेतनमान रुपये 77840-136520 ( लेवल J - 1 ) में एतद्वारा नियुक्त के दिनांक से वेतनमान रुपये 77840-136520 ( लेवल J - 1 ) में दिनांक से वेतनमान रुपये 77840-136520 ( लेवल J - 1 ) में एतद्वारा
करने के दिनांक से वेतनमान रुपये 77840-136520 ( लेवल J - 1 )
करता है. में एतद्वारा नियुक्त करता है. एतद्वारा नियुक्त करता है . नियुक्त करता है.
सुश्री कशिश कुरैशी का गृह जिला इंदौर (म. प्र. ) है एवं उनकी श्री कृष्णकांत सोनी का गृह जिला दतिया ( म. प्र. ) है एवं उनकी श्री शत्रुघन आठिया का गृह जिला सागर ( म. प्र. ) है एवं उनकी सुश्री सृष्टि साहू का गृह जिला जबलपुर ( म. प्र. ) है एवं उनकी
जन्मतिथि 30 दिसम्बर , 1993 है. जन्मतिथि 18 अगस्त , 1996 है. जन्मतिथि 22 दिसम्बर , 1997 है .
जन्मतिथि 14 जनवरी , 1998 है.
फा. क्र . 901-2021 - इक्कीस ब ( एक ) -2023.-(मेरिट फा. क्र. 908-2021- इक्कीस ब ( एक )-2023.-( मेरिट फा. क्र . 947-2021 - इक्कीस ब ( एक )-2023.-( मेरिट फा. क्र . 922-2021 - इक्कीस ब ( एक ) -2023.-( मेरिट
क्रमांक 126 ) , राज्य शासन, सुश्री ऐका सोनी पुत्री श्री महेन्द्र कुमार क्रमांक 115 ) , राज्य शासन, सुश्री अंजली राय पुत्री श्री राजेश कुमार क्रमांक 131 ) , राज्य शासन , श्री धीरज आर्य पुत्र श्री रामकिशन आर्य क्रमांक 120 ) , राज्य शासन, सुश्री इति प्रजापति पुत्री श्री कमलेश
राय को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड ( प्रवेश नारायण प्रजापति को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश
सोनी को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड
(प्रवेश स्तर ) के पद पर अस्थायी रूप से, दो वर्ष की परिवीक्षा पर स्तर ) के पद पर अस्थायी रूप से, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा कनिष्ठ खण्ड ( प्रवेश स्तर) के पद पर अस्थायी रूप से, दो वर्ष की
(प्रवेश स्तर ) के पद पर अस्थायी रूप से , दो वर्ष की परिवीक्षा पर
अथवा अन्य आदेश होने तक , उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के अन्य आदेश होने तक, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण
अथवा अन्य आदेश होने तक, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के
दिनांक से वेतनमान रुपये 77840-136520 ( लेवल J - 1 ) में एतद्वारा सेवेतनमान रुपये 77840-136520 ( लेवल J - 1 ) में एतद्वारा नियुक्त करने के दिनांक से वेतनमान रुपये 77840-136520 ( लेवल J- 1 )
दिनांक से वेतनमान रुपये 77840-136520 ( लेवल J - 1 ) में एतद्वारा
नियुक्त करता है. नियुक्त करता है. करता है. में एतद्वारा नियुक्त करता है .
सुश्री ऐका सोनी का गृह जिला दमोह ( म. प्र. ) है एवं उनकी सुश्री अंजली राय का गृह जिला भोपाल ( म. प्र. ) है एवं उनकी श्री धीरज आर्य का गृह जिला ग्वालियर ( म. प्र. ) है एवं उनकी सुश्री इति प्रजापति का गृह जिला छतरपुर (म. प्र. ) है एवं उनकी
जन्मतिथि 09 अगस्त, 1996 है . जन्मतिथि 26 फरवरी , 1994 है . जन्मतिथि 20 अक्टूबर , 1994 है . जन्मतिथि 28 अक्टूबर , 1996 है.
फा. क्र. 872-2021- इक्कीस ब ( एक )-2023.-( मेरिट फा. क्र. 949-2021- इक्कीस ब ( एक)-2023.-( मेरिट फा. क्र. 952-2021- इक्कीस ब ( एक ) -2023.-( मेरिट फा. क्र. 962-2021- इक्कीस ब ( एक )-2023.- ( मेरिट
क्रमांक 127 ) , राज्य शासन, श्री संजय शाक्य पुत्र श्री किशोरीलाल क्रमांक 116 ) , राज्य शासन, सुश्री अस्मिता संकत पुत्री श्री श्याम लाल क्रमांक 132 ) , राज्य शासन, श्री राहुल सिंह मीना पुत्र श्री मलखान क्रमांक 121 ) , राज्य शासन, सुश्री प्रीति राठौर पुत्री श्री राधेश्याम राठौर
संकत को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड सिंह मीना को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश कनिष्ठ को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड
शाक्य को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड
(प्रवेश स्तर ) के पद पर अस्थायी रूप से, दो वर्ष की परिवीक्षा पर खण्ड ( प्रवेश स्तर ) के पद पर अस्थायी रूप से , दो वर्ष की परिवीक्षा (प्रवेश स्तर ) के पद पर अस्थायी रूप से, दो वर्ष की परिवीक्षा पर
(प्रवेश स्तर ) के पद पर अस्थायी रूप से, दो वर्ष की परिवीक्षा पर
अथवा अन्य आदेश होने तक , उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के पर अथवा अन्य आदेश होने तक, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने अथवा अन्य आदेश होने तक, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के
अथवा अन्य आदेश होने तक, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के
दिनांक से वेतनमान रुपये 77840-136520 ( लेवल J - 1 ) में एतद्वारा के दिनांक से वेतनमान रुपये 77840-136520 ( लेवल J - 1 ) में दिनांकसे वेतनमान रुपये 77840-136520 ( लेवल J - 1 ) में एतद्वारा
दिनांक से वेतनमान रुपये 77840-136520 ( लेवल J - 1 ) में एतद्वारा
नियुक्त करता है. एतद्वारा नियुक्त करता है. नियुक्त करता है.
नियुक्त करता है.
सुश्री अस्मिता संकत का गृह जिला भोपाल ( म. प्र. ) है एवं उनकी श्री संजय शाक्य का गृह जिला ग्वालियर ( म. प्र. ) है एवं उनकी श्री राहुल सिंह मीना का गृह जिला भोपाल (म. प्र. ) है एवं उनकी सुश्री प्रीति राठौर का गृह जिला भोपाल ( म . प्र. ) है एवं उनकी
जन्मतिथि 24 जनवरी , 1991 है. जन्मतिथि 1 जनवरी , 1996 है. जन्मतिथि 14 सितम्बर, 1992 है.
जन्मतिथि 31 अक्टूबर , 1985 है.
फा. क्र. 896-2021- इक्कीस ब ( एक )-2023.-( मेरिट फा. क्र. 923-2021- इक्कीस ब ( एक )-2023. ( मेरिट फा. क्र. 977-2021- इक्कीस ब ( एक )-2023.-( मेरिट
फा. क्र. 956-2021- इक्कीस ब ( एक )-2023.-(मेरिट
क्रमांक 117 ) , राज्य शासन, सुश्री काजल सिंह पटेल पुत्री श्री दर्शन क्रमांक 133 ) , राज्य शासन, सुश्री मेघा सूर्यवंशी पुत्री स्व. श्री दीपक क्रमांक 122 ) , राज्य शासन, श्री मानवेन्द्र सिंह पुत्र श्री बृज किशोर
क्रमांक 128 ) , राज्य शासन, सुश्री स्नो मारिया तिग्गा पुत्री श्री त्योफिल
सिंह पटेल को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश कनिष्ठ को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड
तिग्गा को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड सूर्यवंशी को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश कनिष्ठ
खण्ड ( प्रवेश स्तर ) के पद पर अस्थायी रूप से, दो वर्ष की परिवीक्षा खण्ड ( प्रवेश स्तर ) के पद पर अस्थायी रूप से , दो वर्ष की परिवीक्षा (प्रवेश स्तर ) के पद पर अस्थायी रूप से, दो वर्ष की परिवीक्षा पर
(प्रवेश स्तर ) के पद पर अस्थायी रूप से, दो वर्ष की परिवीक्षा पर
अथवा अन्य आदेश होने तक, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के पर अथवा अन्य आदेश होने तक, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर अथवा अन्य आदेश होने तक, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने अथवा अन्य आदेश होने तक, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के
के दिनांक से वेतनमान रुपये 77840-136520 (लेवल J - 1 ) में दिनांक से वेतनमान रुपये 77840-136520 ( लेवल J - 1 ) में एतद्वारा के दिनांक से वेतनमान रुपये 77840-136520 ( लेवल J- 1 ) में दिनांक से वेतनमान रुपये 77840-136520 ( लेवल J - 1 ) में एतद्वारा
नियुक्त करता है. एतद्वारा नियुक्त करता है. एतद्वारा नियुक्त करता है. नियुक्त करता है .
सुश्री काजल सिंह पटेल का गृह जिला ग्वालियर ( म. प्र. ) है सुश्री मेघा सूर्यवंशी का गृह जिला इन्दौर ( म. प्र. ) है एवं उनकी श्री मानवेन्द्र सिंह का गृह जिला ग्वालियर (म. प्र. ) है एवं उनकी
सुश्री स्नो मारिया तिग्गा का गृह जिला भोपाल (म . प्र. ) है एवं
उनकी जन्मतिथि 08 अगस्त , 1994 है. एवं उनकी जन्मतिथि 25 जुलाई , 1995 है. जन्मतिथि 13 जनवरी , 1993 है. जन्मतिथि 21 मार्च , 1997 है.
फा. क्र . 859-2021 - इक्कीस ब ( एक)-2023.- ( मेरिट फा. क्र. 916-2021 - इक्कीस ब ( एक )-2023.-( मेरिट फा. क्र. 939-2021- इक्कीस ब ( एक )-2023.-( मेरिट फा. क्र. 976-2021- इक्कीस ब ( एक )-2023.- ( मेरिट
क्रमांक 118 ) , राज्य शासन, सुश्री रूपाली बिरला पुत्री श्री घनश्याम क्रमांक 129 ) , राज्य शासन, श्री पूर्णांक चौबे पुत्र श्री सुरेश कुमार क्रमांक 134 ) , राज्य शासन, सुश्री श्रीति अतुलकर पुत्री श्री किशना क्रमांक 123 ) , राज्य शासन, सुश्री श्रद्धा पटेल पुत्री श्री पंकज पटेल
बिरला को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड
चौबे को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड अतुलकर को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश कनिष्ठ
(प्रवेश स्तर ) के पद पर अस्थायी रूप से, दो वर्ष की परिवीक्षा पर खण्ड ( प्रवेश स्तर ) के पद पर अस्थायी रूप से, दो वर्ष की परिवीक्षा (प्रवेश स्तर ) के पद पर अस्थायी रूप से, दो वर्ष की परिवीक्षा पर
(प्रवेश स्तर ) के पद पर अस्थायी रूप से, दो वर्ष की परिवीक्षा पर
अथवा अन्य आदेश होने तक, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के पर अथवा अन्य आदेश होने तक, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने अथवा अन्य आदेश होने तक, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के
अथवा अन्य आदेश होने तक, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के
दिनांक से वेतनमान रुपये 77840-136520 ( लेवल J - 1 ) में एतद्वारा दिनांक से वेतनमान रुपये 77840-136520 ( लेवल J - 1 ) में एतद्वारा के दिनांक से वेतनमान रुपये 77840-136520 ( लेवल J - 1 ) में दिनांक से वेतनमान रुपये 77840-136520 ( लेवल J - 1 ) में एतद्वारा
नियुक्त करता है. एतद्वारा नियुक्त करता है. नियुक्त करता है.
नियुक्त करता है.
सुश्री पूर्णांक चौबे का गृह जिला डिण्डौरी ( म. प्र. ) है एवं उनकी सुश्री रूपाली बिरला का गृह जिला खरगोन ( म. प्र. ) है एवं उनकी सुश्री श्रीति अतुलकर का गृह जिला बैतूल ( म. प्र. ) है एवं उनकी सुश्री श्रद्धा पटेल का गृह जिला बड़वानी (म . प्र. ) है एवं उनकी
जन्मतिथि 10 जनवरी , 1993 है. जन्मतिथि 28 सितम्बर , 1996 है . जन्मतिथि 06 नवम्बर , 1996 है.
जन्मतिथि 20 अक्टूबर , 1994 है.
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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 सितम्बर 2023
भाग 1 ]
फा. क्र. 944-2021- इक्कीस ब ( एक ) -2023.-(मेरिट फा. क्र. 972-2021- इक्कीस ब ( एक ) -2023.- ( मेरिट
क्रमांक 135 ) , राज्य शासन, सुश्री उर्वशी सूर्यवंशी पुत्री श्री मोहन क्रमांक 141 ) , राज्य शासन, श्री यश अबिद्रा पुत्र श्री ललित मोहन
सूर्यवंशी को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश कनिष्ठ को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड ( प्रवेश
खण्ड ( प्रवेश स्तर ) के पद पर अस्थायी रूप से, दो वर्ष की परिवीक्षा स्तर ) के पद पर अस्थायी रूप से, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा
पर अथवा अन्य आदेश होने तक, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने अन्य आदेश होने तक, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक
के दिनांक से वेतनमान रुपये 77840-136520 ( लेवल J - 1 ) में से वेतनमान रुपये 77840-136520 ( लेवल J - 1 ) में एतद्वारा नियुक्त
एतद्वारा नियुक्त करता है . करता है.
सुश्री उर्वशी सूर्यवंशी का गृह जिला बुरहानपुर ( म . प्र. ) है एवं श्री यश अबिद्रा का गृह जिला सागर ( म. प्र. ) है एवं उनकी
उनकी जन्मतिथि 24 अगस्त, 1995 है. जन्मतिथि 01 जून , 1996 है.
फा. क्र. 873-2021- इक्कीस ब ( एक) -2023.- ( मेरिट फा. क्र. 975-2021- इक्कीस ब ( एक ) -2023.-( मेरिट
क्रमांक 136 ) , राज्य शासन, सुश्री प्राची गुणवान पुत्री श्री फूल सिंह क्रमांक 142 ) , राज्य शासन, सुश्री संयोगिता खत्री पुत्री श्री विनोद
गुणवान को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश कनिष्ठ कुमार खत्री को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश कनिष्ठ
खण्ड ( प्रवेश स्तर ) के पद पर अस्थायी रूप से, दो वर्ष की परिवीक्षा खण्ड ( प्रवेश स्तर ) के पद पर अस्थायी रूप से, दो वर्ष की परिवीक्षा
पर अथवा अन्य आदेश होने तक, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर अथवा अन्य आदेश होने तक, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने
के दिनांक से वेतनमान रुपये 77840-136520 ( लेवल J - 1 ) में के दिनांक से वेतनमान रुपये 77840-136520 ( लेवल J - 1 ) में
एतद्वारा नियुक्त करता है. एतद्वारा नियुक्त करता है.
सुश्री प्राची गुणवान का गृह जिला भोपाल ( म . प्र. ) है एवं उनकी सुश्री संयोगिता खत्री का गृह जिला भोपाल ( म. प्र. ) है एवं उनकी
जन्मतिथि 08 फरवरी , 1994 है. जन्मतिथि 24 अगस्त, 1995 है.
फा. क्र. 921-2021- इक्कीस ब ( एक)-2023.-(मेरिट फा. क्र. 974-2021 - इक्कीस ब ( एक )-2023.-( मेरिट
क्रमांक 137 ) , राज्य शासन , सुश्री कृतिका डेहरिया पुत्री श्री सुधीर क्रमांक 143 ) , राज्य शासन, श्री गौतम सिंह पुत्र श्री रमेश सिंह को
कुमार डेहरिया को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड
कनिष्ठ खण्ड ( प्रवेश स्तर ) के पद पर अस्थायी रूप से, दो वर्ष की (प्रवेश स्तर ) के पद पर अस्थायी रूप से, दो वर्ष की परिवीक्षा पर
परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण अथवा अन्य आदेश होने तक, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के
करने के दिनांक से वेतनमान रुपये 77840-136520 ( लेवल J - 1 ) दिनांक से वेतनमान रुपये 77840-136520 ( लेवल J - 1 ) में एतद्वारा
में एतद्वारा नियुक्त करता है. नियुक्त करता है.
सुश्री कृतिका डेहरिया का गृह जिला सिवनी ( म. प्र. ) है एवं श्री गौतम सिंह का गृह जिला भिण्ड ( म. प्र. ) है एवं उनकी
उनकी जन्मतिथि 21 मई , 1996 है. जन्मतिथि 09 अक्टूबर , 1995 है.
फा. क्र . 838-2021 - इक्कीस ब ( एक )-2023.- ( मेरिट फा. क्र. 884-2021- इक्कीस ब ( एक)-2023.-(मेरिट
क्रमांक 139 ) , राज्य शासन, श्री अभय प्रताप सिंह पुत्र श्री अमर सिंह क्रमांक 147 ) , राज्य शासन, श्री अभिलाष कैथल पुत्र श्री विनोद कैथल
अनंत को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड
(प्रवेश स्तर ) के पद पर, अस्थायी रूप से, दो वर्ष की परिवीक्षा (प्रवेश स्तर ) के पद पर अस्थायी रूप से, दो वर्ष की परिवीक्षा पर
पर अथवा अन्य आदेश होने तक, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने अथवा अन्य आदेश होने तक, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के
के दिनांक से वेतनमान रुपये 77840-136520 ( लेवल J - 1 ) में दिनांक से वेतनमान रुपये 77840-136520 ( लेवल J - 1 ) में एतद्वारा
एतद्वारा नियुक्त करता है. नियुक्त करता है.
श्री अभय प्रताप सिंह का गृह जिला ग्वालियर ( म. प्र. ) है एवं श्री अभिलाष कैथल का गृह जिला जबलपुर ( म. प्र. ) है एवं
उनकी जन्मतिथि 07 नवम्बर , 1998 है. उनकी जन्मतिथि 05 अप्रैल , 1992 है.
फा. क्र. 971-2021 - इक्कीस ब ( एक )-2023.- ( मेरिट फा. क्र . 874-2021- इक्कीस ब ( एक )-2023.-(मेरिट
क्रमांक 140 ) , राज्य शासन , श्री रंजीत भदकारिया पुत्र श्री लक्ष्मण क्रमांक 144 ) , राज्य शासन , सुश्री अपर्णा सोनी पुत्री श्री उमेश कुमार
सिंह को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड सोनी को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड
( प्रवेश स्तर ) के पद पर, अस्थायी रूप से, दो वर्ष की परिवीक्षा (प्रवेश स्तर ) के पद पर , अस्थायी रूप से, दो वर्ष की परिवीक्षा पर
पर अथवा अन्य आदेश होने तक, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने अथवा अन्य आदेश होने तक, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के
के दिनांक से वेतनमान रुपये 77840-136520 ( लेवल J - 1 ) में दिनांक से वेतनमान रुपये 77840-136520 ( लेवल J - 1 ) में एतद्वारा
एतद्वारा नियुक्त करता है. नियुक्त करता है.
श्री रंजीत भदकारिया का गृह जिला भिण्ड ( म. प्र . ) है एवं उनकी सुश्री अपर्णा सोनी का गृह जिला ग्वालियर ( म . प्र. ) है एवं उनकी
जन्मतिथि 02 जनवरी , 1994 है. जन्मतिथि 05 फरवरी , 1997 है.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 सितम्बर 2023
7474
फा. क्र. 953-2021 - इक्कीस ब ( एक )-2023.-(मेरिट क्रमांक 145 ) , राज्य शासन , सुश्री प्रीतिबाला मुणिया पुत्री श्री जोन मुणिया को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड (प्रवेश स्तर ) के पद पर , अस्थायी रूप से, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से वेतनमान रुपये 77840-136520 ( लेवल J - 1 ) में एतद्वारा नियुक्त करता है.
सुश्री प्रीतिबाला मुणिया का गृह जिला झाबुआ ( म. प्र. ) है एवं उनकी जन्मतिथि 21 अक्टूबर , 1994 है .
फा. क्र . 871-2021-इक्कीस ब ( एक )-2023.- ( मेरिट क्रमांक 146 ) , राज्य शासन, सुश्री सोनाली बंसल पुत्री श्री गौतम सिंह को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड (प्रवेश स्तर ) के पद पर, अस्थायी रूप से , दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से वेतनमान रुपये 77840-136520 ( लेवल J - 1 ) में एतद्वारा नियुक्त करता है .
सुश्री सोनाली बंसल का गृह जिला ग्वालियर (म. प्र. ) है एवं उनकी जन्मतिथि 17 मार्च , 1996 है.
भोपाल, दिनांक 8 सितम्बर 2023
फा. क्र. 4592-2023 - इक्कीस- ब( एक ) .- राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर न्यायिक सेवा के अधिकारी श्री प्रकाश कुमार उईके , प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड, दमोह के न्यायालय के तृतीय अतिरिक्त न्यायाधीश दमोह का प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वरिष्ठ खण्ड, दमोह के न्यायालय के तृतीय अतिरिक्त न्यायाधीश दमोह के पद से त्याग- पत्र दिनांक 21 जुलाई 2023 के दोपहर पश्चात् से स्वीकृत करता है.
भोपाल, दिनांक 11 सितम्बर 2023
पंजी. क्र. 4633-2023- इक्कीस - ब ( एक) .- राज्य शासन, उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर न्यायिक सेवा के अधिकारी श्री राजकुमार गौंड, तृतीय व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड, धार की सेवाएं पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय , धार के पद पर उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से आगामी आदेश होने तक, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किए जाने हेतु, एतद्वारा , श्रम विभाग , मंत्रालय को सौंपता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बिनोद कुमार द्विवेदी, प्रमुख सचिव.
सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 13 सितम्बर 2023
क्र. एफ 5-21-2019-अ- तिहत्तर. राज्य शासन , एतद्वारा, मध्यप्रदेश एमएसएमई विकास नीति, 2021 में निम्न अनुसार संशोधन करता है :-
1. मध्यप्रदेश सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास नीति 2021 के परिशिष्ट-1 अंतर्गत सुविधाओं के लाभ हेतु अपात्र सूची के बिन्दु क्रमांक 12 को विलोपित किया जाता है.
2. मध्यप्रदेश सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास नीति 2021 की कण्डिका क्रमांक 5.5 में संशोधन कर उसे निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है :-
" 5.5 राज्य स्तरीय साधिकार समिति
इस नीति के प्रावधानों के तहत प्लांट एवं मशीनरी में 10 करोड़ रुपये से अधिक एवं 50 करोड़ रुपये तक का निवेश करने वाली पात्र एमएसएमई को रियायतें ( औद्योगिक परिसर तक अधोसंरचना विकास में किये गये व्यय की प्रतिपूर्ति एवं अपशिष्ट उपचार संयंत्र (ETP) की स्थापना के लिये किये गये व्यय की प्रतिपूर्ति को छोड़कर ) स्वीकृत करने हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में निम्नानुसार गठित राज्य स्तरीय साधिकार समिति अधिकृत होगी.-
(i ) मुख्य सचिव अध्यक्ष
(ii) प्रमुख सचिव, वाणिज्यिक कर विभाग सदस्य
(iii) अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव,
वित्त विभाग सदस्य.
(iv) प्रमुख सचिव, ऊर्जा विभाग - सदस्य
(v) प्रमुख सचिव/ सचिव, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग सदस्य.
(vi ) उद्योग आयुक्त - सदस्य- सचिव.
राज्य स्तरीय साधिकार समिति को 10 एकड़ या अधिक क्षेत्रफल वाले औद्योगिक क्षेत्र / क्लस्टर के विकास पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति स्वीकृत करने का भी अधिकार होगा. "
3. मध्यप्रदेश सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास नीति 2021 के परिशिष्ट -1 अंतर्गत सुविधाओं के लाभ हेतु अपात्र सूची के बिन्दु क्रमांक 5 में संशोधन कर उसे निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है.-
" केन्द्र या राज्य सरकार द्वारा विनिर्माण हेतु प्रतिबंधित उत्पाद "
4. उक्त संशोधन के फलस्वरूप " मध्यप्रदेश एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2021 " और " मध्यप्रदेश एमएसएमई को औद्योगिक भूमि तथा भवन आवंटन एवं प्रबंधन नियम, 2021 " को इस आशय तक संशोधित माना जाए.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. नरहरि, सचिव.
7475
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 सितम्बर 2023
भाग 1 ]
ऊर्जा विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
(b) anyteam member of contractual managed service provider or third party vendor who has been authorized in writing by the Managing Director , MPMKVVCL for need - based access ; and
Bhopal, the 13th September 2023
(c) any consultant , regulator, Government official , auditor and stakeholder authorized in writing by the Managing Director , MPMKVVCL on case to case basis .
2. This notification shall come into force from the date of its publication in the Madhya Pradesh Gazette.
No.F -3-77-2022 - XIII . In exercise of the powers conferred by sub- section ( 1 ) and (2 ) of Section 70 of the Information Tachnology Act , 2000 (21 of 2000) , the State Government, hereby, declares the Supervisory Control and DataAcquisition (SCADA ) System and Distribution Management System (DMS ) at Jabalpur, being Critical Information Infrastructure (CII ) of the Madhya Pradesh Poorv Kshetra Vidyut Vitaran Company Limited (MPPKVVCL) and the computer resources of its associated dependencies to be Protected Systems for the purposes of the said Act and authorizes the following personnel to access the protected system, namely :-
(a) any designated employee of the Madhya Pradesh Poorv Kshetra Vidyut Vitaran Company Limited (MPPKVVCL) authorized in writing by the Managing Director , MPPKVVCL to access the protected system;
No.F-3-77-2022 - XIII . In exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) and (2) of Section 70 of the Information Tachnology Act, 2000 (21 of 2000) , the State Government, hereby, declares the Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA ) System and Distribution Management System (DMS ) at Indore and Ujjain , being Critical Information Infrastructure ( CII ) of the Madhya Pradesh Pashchim Kshetra Vidyut Vitaran Company Limited (MPPKVVCL ) and the computer resources of its associated depandencies to be Protected Systems for the purposes of the said Act and authorizes the following personnel to access the protected system , namely :-
(b) anyteam member of contractual managed service provider or third party vendor who has been authorized in writing by the Managing Director, MPPKVVCL for need- based access ; and
(a) any designated employee of the Madhya Pradesh Paskchim Kshetra Vidyut Vitaran Company Limited (MPPKVVCL ) authorized in writing by the Managing Director, MPPKVVCL to access the protected system;
(c) any consultant , regulator , Government official , auditor and stakeholder authorized in writing by the Managing Director, MPPKVVCL on case to case basis .
(b) anyteam member of contractual managed service provider or third party vendor who has been authorized in writing by the Managing Director, MPPKVVCL for need-based access ; and 2. This notification shall come into force from the date of its publication in the Madhya Pradesh Gazette .
(c) any consultant , regulator, Government official, auditor and stakeholder authorized in writing by the Managing Director, MPPKVVCL on case to case basis .
2. This notification shall come into force from the date of its publication in the Madhya Pradesh Gazette .
No.F-3-77-2022 -XIII. In exercise of the powers conferredby sub- section ( 1 ) and (2) of Section 70 of the Information Tachnology Act , 2000 (21 of 2000 ) , the State Government, hereby, declares the Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA) System and Distribution Management System (DMS ) at Bhopal and Gwalior being Critical Information Infrastructure (CII) of the Madhya Pradesh Madhya Kshetra Vidyut Vitaran Company Limited (MPMKVVCL ) and the computer resources of its associated dependencies to be Protected Systems for the purposes of the said Act and authorizes the following personnel to access the protected system, namely:-
एफ- 13-26-2016- तेरह.- मध्यप्रदेश विद्युत शुल्क अधिनियम, 2012 (क्रमांक 17 सन् 2012 ) की धारा 5 के उपखण्ड ( एक) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-13-26-2016- तेरह, दिनांक 30 अगस्त, 2019 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:- संशोधन
उक्त अधिसूचना में , पैरा ( 3 ) में, शब्द " सात वर्ष " के स्थान पर, शब्द " दस वर्ष " स्थापित किए जाएँ.
(a) any designated employee of the Madhya Pradesh Madhya Kshetra Vidyut Vitaran Company Limited (MPMKVVCL ) authorized in writing by the Managing Director , MPMKVVCL to access the protected system;
7476
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 सितम्बर 2023
No.F - 13-26-2016 - XIII . In exercise of the powers conferred by Clause ( i ) of Section 5 of the Madhya Pradesh Vidyut Shulk Adhiniyam , 2012 ( No. 17 of 2012) , the State Government , hereby , makes the following amendment in this Department's Notification No. F - 13- 26-2016 - XIII , dated 30th August , 2019 , namely : --
AMENDMENT
Inthe said notification , in para (3 ) for the words " seven years ' , the word "ten years " shall be substituted.
क्र. एफ- 13-26-2016- तेरह. मध्यप्रदेश विद्युत शुल्क अधिनियम, 2012 ( क्रमांक 17 सन् 2012 ) की धारा 5 के उपखण्ड ( एक ) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-13-26-2016 - तेरह , दिनांक 23 जनवरी, 2018 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-
संशोधन
उक्त अधिसूचना में, पैरा ( 3 ) में , शब्द " 7 वर्ष " के स्थान पर, शब्द " 10 वर्ष " स्थापित किए जाएँ.
No.F - 13-26-2016 - XIII . In exercise of the powers conferred by Clause ( i ) of Section 5 of the Madhya Pradesh Vidyut Shulk Adhiniyam , 2012 (No. 17 of 2012) , the State Government , hereby , makes the following amendment in this Department's Notification No. F- 13- 26-2016 - XIII , dated 23rd January, 2018 , namely :-
AMENDMENT
In the said notification , in para (3 ) for the words "7 years ' , the words " 10 years " shall be substituted.
भोपाल, दिनांक 14 सितम्बर 2023
क्र. एफ- 13-26-2016- तेरह 10.- यतः , मध्यप्रदेश औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग के आदेश क्रमांक एफ-16-16- 2018 - ए- ग्यारह , दिनांक 22 जून, 2018 के द्वारा मेसर्स सागर मेनुफैक्चरर्स प्रायवेट लिमिटेड की तामोट, जिला रायसेन में प्रस्तावित चार कॉटन यार्न इकाईयों, जिसमें इकाई क्रमांक -5 ( CIE 14383 ) भी सम्मिलित है , को विभिन्न अन्य सुविधाओं के साथ विद्युत शुल्क से छूट इस शर्त पर प्रदान की गयी थी कि इकाई 21 जून, 2021 तक अपना वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करेगी.
2. और, यतः , औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग ने अपने आदेश क्रमांक एफ- 16-13-2016 - ए- ग्यारह , दिनांक 8 जुलाई, 2022 के द्वारा इकाई क्रमांक -5 की वाणिज्यिक उत्पादन की समयावधि बढ़ाकर दिसम्बर , 2023 की है.
3. और, यतः , एम. पी. इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड ने अपने पत्र दिनांक 2 अगस्त, 2023 के द्वारा सूचित किया है कि इकाई क्रमांक -5 से दिनांक 1 जनवरी , 2022 को वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ कर दिया गया है तथा इकाई दिनांक 1 जनवरी , 2022 से 31 दिसम्बर, 2031 ( 10 वर्ष ) तक की अवधि के लिये अतिरिक्त विद्युत भार 14200 केव्हीए से 17200 केव्हीए अर्थात् 3000 के. व्ही. ए. पर विद्युत शुल्क से छूट का लाभ प्राप्त करने की पात्र है.
4. अतएव , मध्यप्रदेश विद्युत शुल्क अधिनियम, 2012 ( क्रमांक 17, सन् 2012 ) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , मेसर्स सागर मेनुफैक्चरर्स प्राइवेट लिमिटेड की तामोट, जिला रायसेन में स्थित कॉटन यार्न इकाई क्रमांक -5 के विद्यमान उच्चदाब संयोजन को वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा बेची या प्रदाय की गई विद्युत पर, दिनांक 1 जनवरी , 2022 से शुरु होने वाली दस वर्ष की अवधि के लिए विद्युत शुल्क के संदाय से छूट प्रदान करती है.
परंतु, विद्युत शुल्क के संदाय से ऐसी छूट केवल उपरोक्त इकाई के कारण विद्यमान उच्चदाब संयोजन पर अतिरिक्त विद्युत भार 3000 केव्हीए ( 14200 केव्हीए से 17200 केव्हीए ) की सीमा तक ही उपलब्ध होगी:
परंतु, यह और कि, मेसर्स सागर मेनुफैक्चरर्स प्राइवेट लिमिटेड को विद्यमान 132 के. व्ही. के संयोजन से काटन यार्न इकाई क्रमांक -5 को विद्युत के प्रदाय पर विद्युत शुल्क के भुगतान से छूट प्राप्त करने के लिए, उक्त अधिनियम की धारा 15 की उपधारा ( 2 ) के खण्ड ( ख ) तथा मध्यप्रदेश विद्युत शुल्क नियम , 1949 के नियम 10 के उप नियम ( 1 ) के उपबंधों को दृष्टिगत रखते हुए एक पृथक सब-मीटर स्थापित करने की अपेक्षा की जाएगी.
5. यह अधिसूचना दिनांक 1 जनवरी , 2022 से प्रवृत्त हुई समझी जायेगी तथा 10 वर्षों के लिए विद्यमान रहेगी.
No.F - 13-26-2016- ХІІІ .-WHEREAS , the Industrial Policy and Investment Promotion Department , Government of Madhya Pradesh vide its order No. F- 16- 16-2018 - Α - ΧΙ , dated 22nd June 2018 had granted exemption from Electricity Duty along with various other facilities to the proposed four Cotton Yarn Units , including Unit No. 5 ( CIE 14383 ) of M/ s Sagar Manufacturers Private Limited in Tamot, District Raisen with the condition that the unit shall start its Commercial Production by 21st June, 2021 .
2. AND, WHEREAS , Industrial Policy and Investment Promotion Department vide its order No. F - 16-13-2016- A- XI dated 8th July, 2022 has extended time limit of Commercial Production of Unit No. 5 to December, 2023;
3. AND, WHEREAS , Madhya Pradesh Industrial Development Corporation Limited vide its letter dated 2nd August , 2023 has intimated the Commercial 7477
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 सितम्बर 2023
भाग 1 ]
Production from the Unit No. 5 has been started on 1st January, 2022 and the unit is eligible to get Electricity Duty exemption benefit for the period from 1 " January, 2022 to 31st December , 2031 ( 10 years ) on additional electrical load from 14200 KVA to 17200 KVA i.e. limited to 3000 KVA:
4. NOW, THEREFORE , in exercise of the powers conferred by Section 5 of the Madhya Pradesh Vidyut Shulk Adhiniyam, 2012 (No. 17 of 2012) , the State Government , hereby, exempts Cotton Yarn Unit No. 5 of M/s Sagar Manufacturers Private Limited in Tamot , District Raisen from payment of Electricity Duty on the Electricity sold or supplied by Distribution Licensee to existing high- tension connection for a period of ten years starting from 1st January, 2022:
Provided that such exemption from payment of Electricity Duty shall be available only to the extent of 3000 KVA (from 14200 KVA to 17200 KVA ) of additional electrical load on the existing high tension connection due to the above unit .
Provided further that M/ s Sagar Manufactures Private Limited shall be required to install a separate sub - meter to avail exemption from payment of Electricity Duty on supply of power to Cotton Yarn Unit No. 5 from existing 132 KV connection in view of the provisions of Clause (b) of Sub - section ( 2 ) of Section 15 of the said Act and Sub - rule ( 1 ) of Rule 10 of Madhya Pradesh Electrity Duty Rules , 1949 .
5. This notification shall be deemed to have come into force with effect from 1st January , 2022 and will remain in force for 10 years .
क्र. एफ- 13-21-2021 - तेरह.-यतः, मध्यप्रदेश शासन औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग ने अपने आदेश क्रमांक एफ- 16- 13-2021 - ए- ग्यारह, दिनांक 14 फरवरी , 2022 के द्वारा मेसर्स एस.आर.एफ. लिमिटेड ( पैकेजिंग फिल्मस् बिजनेस ) द्वारा औद्योगिक क्षेत्र पीथमपुर, जिला धार में नवीन इकाई को विभिन्न अन्य सुविधाओं के साथ विद्युत शुल्क से छूट इस शर्त के साथ प्रदान की गई थी कि इकाई, आदेश जारी होने की तारीख से तीन वर्ष के भीतर अपना वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करेगी.
2. और, यतः , एम. पी. इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड ने अपने पत्र दिनांक 02 अगस्त , 2023 के द्वारा सूचित किया है कि नवीन इकाई से दिनांक 25 अगस्त, 2022 को वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ कर दिया गया है तथा इकाई दिनांक 25 अगस्त, 2022 से 24 अगस्त, 2032 ( 10 वर्ष ) तक की अवधि के लिये 33 के. व्ही. के विद्युत संयोजन पर विद्युत भार 5500 केव्हीए की सीमा तक, के लिए विद्युत शुल्क से छूट का लाभ प्राप्त करने को पात्र है.
3. अतएव , मध्यप्रदेश विद्युत शुल्क अधिनियम, 2012 ( क्रमांक 17, सन् 2012 ) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग. में लाते हुए, राज्य सरकार , एतद्वारा , मेसर्स एस . आर. एफ. लिमिटेड (पैकेजिंग फिल्मस् बिजनेस ) द्वारा औद्योगिक क्षेत्र पीथमपुर, जिला धार के नवीन इकाई 33 के. व्ही. विद्युत संयोजन को वितरण अनुज्ञाप्तिधारी द्वारा बेची या प्रदाय की गई विद्युत पर दिनांक 25 अगस्त, 2022 से शुरू होने वाली दस वर्षों की अवधि के लिए विद्युत शुल्क के संदाय से छूट प्रदान करती है .
परंतु, विद्युत शुल्क के संदाय से ऐसी छूट केवल उनके 33 केव्ही. उच्च दाब विद्युत संयोजन पर विद्युत भार 5500 केव्हीए की सीमा तक ही उपलब्ध होगी.
4. यह अधिसूचना दिनांक 25 अगस्त, 2022 से प्रवृत्त हुई समझी जायेगी तथा 10 वर्ष के लिए विद्यमान रहेगी .
No.F - 13-21-2021- ХІІІ .-WHEREAS , the Industrial Policy and Investment Promotion Department , Government of Madhya Pradesh vide its order No. F- 16- 13-2021 - A - XI , dated 14th February, 2022 has granted exemption from Electricity Duty along with various facilities to the new unit of M/ s SRF Limited (Packaging Films Business ) in Industrial Area, Pithampur, District Dhar with the condition that the unit shall start its Commercial Production within three years from the date of issue of order;
2. AND , WHEREAS , Madhya Pradesh Industrial Development Corporation Limited vide its letter dated 2nd August, 2023 has intimated the at Commercial Production from the new unit has been started on 25th August 2022 and the unit is eligible to get Electricity Duty exemption benefit for the period from 25th August, 2022 to 24ch August, 2032 (10 years ) on electrical load limited to 5500 KVA on 33KV electrical connection .
3. NOW, THEREFORE , in exercise of the powers conferred by Section 5 of the Madhya Pradesh Vidyut Shulk Adhiniyam, 2012 ( No. 17 of 2012), the State Government , hereby, exempts new unit of M/s SRF Limited ( Packaging Films Business ) in Industrial Area, Pithampur , District Dhar from payment of Electricity Duty on the Electricity sold or supplied by Distirbution Licensee to the new 33 KV electricity connection for a period of ten years starting from 25th August , 2022;
Provided that such exemption from payment of Electricity Duty shall be available only to the extent of 5500 KVA electrical load on their 33 KV high tension electricity connection .
4. This notification shall be deemed to have come into force with effect from 25th August , 2022 and shall exist for 10 years .
By Order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh
NEERAJ AGARWAL , Officer on Special Duty [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 सितम्बर 2023
7478
श्रम विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 14 सितम्बर 2023
क्र. 1287-1216951-2023- ए- सोलह -उपादान संदाय अधिनियम, 1972 ( 1972 का 39 ) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस निमित्त पूर्व जारी समस्त अधिसूचनाओं को अतिष्ठित करते हुए राज्य सरकार, एतद्वारा नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट अधिकारियों को नियंत्रक प्राधिकारियों के रूप में नियुक्त करती है तथा उसके कॉलम ( 3 ) की तत्स्थानी प्रविष्ठियों में वे सीमाएं परिनिश्चित करती है, जिनके भीतर कोई नियंत्रक प्राधिकारी उक्त अधिनियम द्वारा या उसके अधीन उसे प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करेगा,
अर्थात :-
अनुसूची
क्षेत्र
अधिकारी
अ. क्र.
(3)
(1)
(2)
उनके क्षेत्राधिकार के भीतर
1
समस्त सहायक श्रमायुक्त
उनके क्षेत्राधिकार के भीतर
समस्त श्रम पदाधिकारी
2
उनके क्षेत्राधिकार के भीतर
समस्त सहायक श्रम पदाधिकारी
3
No.1287-1216951-2023 - A- XVI.-In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Payment of Gratuity Act , 1972 (No. 39 of 1972 ) and in supersession of all previous notification issued in this behalf , the State Government , hereby appoints the officers specified in column (2 ) of the Schedule given below to be the controlling Authorities and define the limits in the corresponding entries in column (3 ) there of within which a controlling Authorities shall exercise the powers conferred on him by or under the said Act , namely
SCHEDULE
Areas
Officers
S. No.
(3)
(2)
(1)
1
All Assistant Labour Commissioners
Within their jurisdiction
All Labour Officers
2
Within their jurisdiction
3
All Assistant Labour Officers
Within their jurisdiction
भोपाल , दिनांक 18 सितम्बर 2023
क्र. 1298-1216975-2023- ए- सोलह .-ठेका श्रम ( विनियमन और उत्सादन ) अधिनियम, 1970 ( 1970 का 37 ) की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस निमित्त पूर्व में जारी समस्त अधिसूचनाओं को अतिष्ठित करते हुए राज्य सरकार, एतद्वारा , नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम ( 2 ) में विनिर्दिष्ट अधिकारियों को उक्त अधिनियम के अध्याय- तीन के प्रयोजनों के लिए रजिस्ट्रीकरण अधिकारीं नियुक्त करती है तथा उक्त अनुसूची के कॉलम ( 3 ) की तत्स्थानी प्रविष्टियों में वे सीमाएं परिनिश्चित करती है, जिनके भीतर कोई अनुज्ञापन अधिकारी उक्त अधिनियम द्वारा या उसके अधीन उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करेगा , अर्थात्:-
अनुसूची
अधिकारी
अ. क्र.
(1) .
1
(2) समस्त सहायक श्रमायुक्त
क्षेत्र (3) उनके क्षेत्राधिकार के भीतर उनके क्षेत्राधिकार के भीतर
2
समस्त श्रम पदाधिकारी भाग 1 ]
7479
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 सितम्बर 2023
No.1298-1216975-2023 - A-XVI.-In exercise of the powers conferred by Section 6 of the Contract Labour ( Regulation and Abolition ) Act , 1970 ( 37 of 1970) and in supersession of all previous notifications issued in this behalf , the State Government, hereby, appoints the officers specified in column ( 2) of the Schedule given below to be the Registering Officers for the purposes of Chapter- III of the said Act and defines the limits in the corresponding entries in column (3 ) of the said Schedule , within which a Registering Officer shall exercise the powers conferred on him by or under the said Act , namely
SCHEDULE
S. No.
Officers
Area
(1)
(2)
(3)
1
All Assistant Labour Commissioners
Within their jurisdiction
2
All Labour Officers
Within their jurisdiction
क्र. 1300-1216962-2023- ए- सोलह .-ठेका श्रम ( विनियमन और उत्सादन ) अधिनियम, 1970 ( 1970 का 37 ) की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस निमित्त पूर्व में जारी समस्त अधिसूचनाओं को अतिष्ठित करते हुए राज्य सरकार, एतद्वारा , नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम ( 2 ) में विनिर्दिष्ट अधिकारियों को उक्त अधिनियम के अध्याय - चार के प्रयोजनों के लिए अनुज्ञापन अधिकारियों के रूप में नियुक्त करती है तथा उक्त अनुसूची के कॉलम ( 3 ) की तत्स्थानी प्रविष्टियों में वे सीमाएं परिनिश्चित करती हैं , जिनके भीतर कोई अनुज्ञापन अधिकारी उक्त अधिनियम द्वारा या उसके अधीन उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करेगा, अर्थात् : -
अनुसूची
क्षेत्र
अ. क्र.
अधिकारी
(2)
(3)
(1)
1
समस्त सहायक श्रमायुक्त
2
समस्त श्रम पदाधिकारी
उनके क्षेत्राधिकार के भीतर उनके क्षेत्राधिकार के भीतर
No 1300-1216962-2023 -A - XVI . In exercise of the powers conferred by Section 11 of the Contract Labour (Regulation and Abolition ) Act , 1970 (37 of 1970) , and in supersession of all previous notifications issued in this bahalf , the State Government, hereby, appoints the officers specified in column ( 2 ) of the Schedule given below to be the Licensing Officers for the purposes of Chapter - IV of the said Act , and defines the limits in the corresponding entries in column (3) of the said Schedule , within which a Licensing Officer shall exercise the powers conferred on him by or under the said Act, namely :-
SCHEDULE
S. No.
Area
Officers
(2)
(3)
(1)
1
All Assistant Labour Commissioners
Within their jurisdiction
2
All Labour Officers
Within their jurisdiction [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 सितम्बर 2023
7480
क्र. 895-1220-2021- बी- सोलह कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम , 1948 ( 1948 का 34 ) की धारा 1 की उपधारा ( 5 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये , राज्य सरकार, कर्मचारी राज्य बीमा निगम के परामर्श से तथा केन्द्र सरकार के पत्र क्र. एस- 38025-07-2020- एस एस -1 , दिनांक 9 जून 2021 के अनुमोदन से, एतद्वारा , इसके साथ संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट स्थापनाओं के वर्गों को, मध्यप्रदेश राजपत्र में इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से एक माह के पश्चात् अधिनियम के उपबंधों के विस्तार के आशय की सूचना प्रदान करती है.
किसी भी ऐसी आपत्ति या सुझाव पर, जो उक्त सूचना के संबंध में ऊपर विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर किसी भी व्यक्ति से प्राप्त हो , राज्य सरकार द्वारा विचार किया जाएगा.
आपत्ति या सुझाव , संचालक कर्मचारी राज्य बीमा सेवा, नंदा नगर इंदौर, मध्यप्रदेश (e- mail: [email protected]) को संबोधित किया जा सकेगा.
अनुसूची
स्थापनों का विवरण (1)
नगरीय निकाय जिसमें राज्य सरकार द्वारा संचालित ऐसे नगरपालिक निगम ( नगर निगम ) , नगर परिषद्, नगरपालिका एवं अन्य नगरीय स्थानीय निकाय सम्मिलित हैं, जिसमें आकस्मिक अथवा संविदा अथवा दोनों आधार पर दस या अधिक व्यक्ति नियोजित है अथवा पिछले बारह महीनों के किसी दिन मजदूरी के लिये नियोजित किये गए थे.
क्षेत्र जिनमें स्थापन स्थित है (2)
सभी क्षेत्र जहाँ कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 ( 1948 का 34) के उपबंध उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा ( 3 ) के अधीन पहले से ही प्रवर्तन में लाए जा चूके हैं और ऐसे सभी नये क्षेत्र जहाँ उक्त अधिनियम के प्रावधान ऐसी अधिसूचना जारी होने की तारीख से भविष्य में लागू किये जायेंगे.
No.895-1220-2021 - B - XVI. In exercise of the powers conferred by Sub- Section (5 ) of Section 1 of the Employees ' State Insurance Act , 1948 , ( No. 34 of 1948 ) , the State Government in consultation with the Employees ' State Insurance Corporation and with the approval of the Government of India's Letter No. S - 38025-07-2020 - SS - 1 dated 9th June 2021 , hereby gives notice of intention to extend the provision of the Act to the classes of establishments specified in the schedule annexed hereto , after one month from the date of publication of this notice in Madhya Pradesh Gazette .
Any objection or suggestion , which may be received from any person in respect of the said notice within the period specified above , Shall be considered by the State Government .
The objection and suggestion may be addressed to the Director , Employees ' State Insurance Services , Nanda Nagar, Indore, Madhya Pradesh . (e- mail : [email protected])
SCHEDULE
Description of establishments (1)
Municipal bodies including Nagar Palik Nigam, Nagar Palika Parishad , Nagar Parishad and Other Urban Local Bodies run by the State Government wherein ten or more persons on casual or contractual or both . basis are employeed or were employed for wages on any day of the preceding twelve months .
Areas in which the establishments are situated (2)
All areas where provisions of the Employees ' State Insurance Act , 1948 (No. 34 of 1948) have already been brought into force under sub - section ( 3 ) of Section 1 of the said Act and also such new areas , from the date of such notification , where the said provisions shall be brought into force in future.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, वीरेन्द्र कुमार सिंह, उपसचिव, 7481
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 सितम्बर 2023
भाग 1 ]
राज्य शासन के आदेश
राजस्व विभाग
कार्यालय, कलेक्टर, जिला शहडोल, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
शहडोल, दिनांक 11 सितम्बर 2023
क्र. दस - भू-अर्जन- प्र. क्र. 04-अ-82-2023-24-5794.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013" की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में उक्त धारा 12 में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
भूमि का विवरण
ग्राम
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (4) (2)
(1)
9.809
(3) कर्रावन
जैतपुर
शहडोल
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6) शाहपुर जलाशय योजना के निर्माण हेतु .
(5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 , शहडोल , (मध्यप्रदेश) .
( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व, जैतपुर, जिला शहडोल , मध्यप्रदेश / कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 2, शहडोल, मध्यप्रदेश के कार्यालय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, वंदना वैद्य, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला मुरैना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
मुरैना, दिनांक 4 सितम्बर 2023
प्र. क्र. 01-2023-24-अ-82- भू- अर्जन- सी.एम. राईज स्कूल- सुरजनपुर- 8834.-भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 [ सहपठित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार ( प्रतिकर, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन, विकास योजना ) नियम , 2015 के अन्तर्गत ]
जबकि समुचित सरकार को ऐसा प्रतीत होता है , कि लोक प्रयोजन ( सी.एम. राईज स्कूल सुरजनपुर ) के लिये ग्राम - सुरजनपुर, तहसील- मुरैना, जिला- मुरैना में कुल अर्जित रकवा 1.450 हे. एक रिपोर्ट की गयी थी कि भूमि अर्जन के कारण किसी भी कुटूम्बों के विस्थापित होने की संभावना नहीं है.
अतः जिला मुरैना, तहसील मुरैना के ग्राम सुरजनपुर, प. ह. नं. 66, रा. नि. वृत्त भूमि, जिसका विवरण निम्नानुसार है , का अर्जन प्रस्तावित किया जाता है :- में उक्त परियोजना के लिये 1.450 हेक्टेयर 7482
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 सितम्बर 2023
अनुसूची
सर्वे नम्बर
क्र. सं.
स्वामित्व का प्रकार
भूमि का प्रकार
(4) (2)
(3)
(1)
180
1
भूमिस्वामी
कृषिभूमि हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार)
अर्जन का क्षेत्रफल (हे. में)
(6)
(5)
1.450
गीताराम सुनीलदत्त पि विशालसिंह मु गंगादेवी पत्नी विशालसिंह स भाग 1/10 नरेशसिंह गिर्राजसिंह कमलेश पुत्रगण सरदारसिंह हि. 3/4 नरेश गिर्राजसिंह कमलेश सरदारसिंह सत्तो पुत्री सरदारसिंह हि 4/5 गीताराम सुनीलदत्त पुत्रगण विशालसिंह मीरा सरोज 6 पुत्री विशालसिंह गंगादेवी वेवा विशालसिंह स भाग 1/5 दर हिस्सा 1/4 दर हि. 1/2 राधेश्याम उर राधारचरन पुत्र जाति ब्रा पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी.
कुल 1 सर्वे नं. में
1.450
यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिये भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार, अधिनियम , 2013 की धारा 11 ( 1 ) के उपबंधों के अधीन जारी की गई है.
भूमि से संबंधित नक्शा ( प्लान ) कार्यालय , कलेक्टर, जिला मुरैना में और कार्यालय , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , मुरैना में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है .
समुचित सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 12 में तथा यथा उपबंधित एवं विनिर्दिष्ट अधिकारी और उसके कर्मचारीवृंद को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने , किसी भी भूमि के स्तर लेने, अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिये अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिये धारा 12 के अन्तर्गत लागू उपबंधों के तहत् प्राधिकृत करती है.
अधिनियम की धारा 11 ( 4 ) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, क्रय / विक्रय , आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा.
अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप , यदि कोई हों, फाइल किए जा सकेंगे .
विशेष.- परियोजना के लिये लोकहित में भूमि की तत्काल अपेक्षा है इसलिये भू- अर्जन की अत्यावश्यकता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देशों के प्रकाश में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंधों पर कार्यवाही पूर्ण की गयी.
अंकित अस्थाना , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं सक्षम प्राधिकारी, बड़वाह, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश
बड़वाह, दिनांक 11 सितम्बर 2023
प्ररूप " घ"
(नियम 6 देखिए)
रा. प्र . क्र. 0018 - ब- 121-2023-24- पत्र क्र. 3221 - रीडर - 1-2023 . अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम , 2012 ( क्रमांक 5, सन् 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धार 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक 1888- री-1-2023 , बड़वाह , दिनांक 25 मई 2023 द्वारा , राज्य सरकार ने एन.टी.पी.सी. लिमिटेड, खरगोन " वृहद ताप विद्युत परियोजना 7483
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 सितम्बर 2023
भाग 1 ]
के अंतर्गत भूमिगत पाईपलाईन में जल परिवहन हेतु ग्राम भोकर , प.ह.नं. 49 , रा.नि.मं. 02, सनावद, तहसील सनावद, जिला खरगोन में भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है .
और, वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 16 जून 2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/ अधिभोगी को भी दी गई है .
अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा , पाईपलाईन , बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा :-
अनुसूची
उपयोग के
खसरा
तहसील
जिला
क्रमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का क्रमांक
अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि ( हेक्टेयर में)
(2) (3) (4) (5)
(1)
भोकर 43/1 0.160
खरगोन सनावद
43/2 0.180
प. ह. नं. -49
0.380
42
0.250
39/6
0.440
40
0.110
15/3
0.450
15/1
0.580
16
0.200
14/1
0.300
14/2
योग . 3.050
प्ररूप " घ "
(नियम 6 देखिए)
रा. प्र. क्र. 0017 - ब - 121-2023-24- पत्र क्र . 3222- रीडर - 1-2023 .- अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम , 2012 ( क्रमांक 5, सन् 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक 1880- री-1-2023 , बड़वाह , दिनांक 25 मई 2023 द्वारा , राज्य सरकार ने एन.टी.पी.सी. लिमिटेड, खरगोन " वृहद ताप विद्युत परियोजना के अंतर्गत भूमिगत पाईपलाईन में जल परिवहन हेतु ग्राम राजपुरा, प.ह.नं. 43, रा.नि.मं. 02, सनावद, तहसील सनावद, जिला खरगोन में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है.
और, वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 16 जून 2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर , सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/ अधिभोगी को भी दी गई है .
अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा , पाईपलाईन , बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा :-
7484
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 सितम्बर 2023
अनुसूची
जिला
तहसील खसरा
क्रमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का क्रमांक
(2) (1)
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि ( हेक्टेयर में ) (4)
(5)
(3)
खरगोन
सनावद
0.350 17/2
राजपुरा
0.300 19/1
प. ह. नं. -43
0.420 27/2
28/1
0.025
0.230 29/1
30/1
0.010 29/2
0.170 29/6
0.310 29/3
0.450
0.080 104/2
0.350 103
0.220 99/3
0.200 100/3
0.035 100/1
0.260 94/8
0.060 94/2
0.030 94/9
0.140 93/7
93/6
0.150
0.030 93/5
0.220 92/2
0.070 92/3
92/4
0.070
0.100 92/1
83/6
0.120
योग 4.400
प्ररूप " घ"
(नियम 6 देखिए)
रा. प्र. क्र . 0016- ब - 121-2023-24- पत्र क्र . 3225 - रीडर - 1-2023 .- अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 ( क्रमांक 5 , सन् 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक 1875- री-1-2023 , बड़वाह , दिनांक 25 मई 2023 द्वारा , राज्य सरकार ने एन.टी.पी.सी. लिमिटेड, खरगोन " वृहद ताप विद्युत परियोजना के अंतर्गत भूमिगत पाईपलाईन में जल परिवहन हेतु ग्राम खेड़ी, प.ह.नं. 47 , रा.नि.मं. 02 , सनावद, तहसील सनावद, जिला खरगोन में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है .
7485 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 सितम्बर 2023
और , वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 16 जून 2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर , सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/ अधिभोगी को भी दी गई है .
अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा , पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर , राज्य सरकार में निहित होगा :-
अनुसूची
जिला
तहसील
खसरा क्रमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि ( हेक्टेयर में ) (1) खरगोन
(2) सनावद
(3)
खेड़ी,
प. ह. नं.-47
(5) 0.030 0.070
0.210
(4) 107/4 107/5 108/5 110
0.100
योग . 0.410
प्ररूप " घ"
(नियम 6 देखिए)
पत्र क्र. 3228- रीडर- 1-2023 .- अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 ( क्रमांक 5, सन् 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक 1888- री - 1-2023 , बड़वाह , दिनांक 25 मई 2023 द्वारा , राज्य सरकार ने एन.टी.पी.सी. लिमिटेड, खरगोन " वृहद ताप विद्युत परियोजना के अंतर्गत भूमिगत पाईपलाईन में जल परिवहन हेतु ग्राम भोकरीया, प.ह.नं. 44 , रा.नि.मं. 02 , सनावद, तहसील सनावद, जिला खरगोन में भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है .
और, वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 16 जून 2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/ अधिभोगी को भी दी गई है .
अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा , पाईपलाईन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा :-
अनुसूची
तहसील
जिला
ग्राम / पटवारी
हल्का क्रमांक
खसरा क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में ) (1) खरगोन
(2) सनावद
(3)
भोकरीया,
प. ह. नं. -44
0.050
(4) 11/2 11/3 10 15/5
(5) 0.200 0.150 0.300 0.070 7486
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 सितम्बर 2023
[ भाग 1
(1) (2) (3) (4) (5)
15/2 0.180
15/3 0.330
16/4 0.200
16/6 0.030
16/3 0.380
26/1 0.050
26/4 0.200
25/2 0.070
25/1 0.020
26/2 0.280
24/6 0.040
24/3/3 0.070
24/4 0.225
21/3 0.010
23/1 0.010
22/3 0.300
0.170
22/1 0.150
23/3 0.016
23/8 0.015
22/5 0.010
योग .. 3.526
प्ररूप " घ"
(नियम 6 देखिए)
पत्र क्र. 3231 - रीडर - 1-2023 - राजस्व प्रकरण क्रमांक 0020 - ब - 121-2023-24 .- अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 ( क्रमांक 5, सन् 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक 1894- री - 1-2023 , बड़वाह , दिनांक 25 मई 2023 द्वारा , राज्य सरकार ने एन.टी.पी.सी. लिमिटेड, खरगोन " वृहद ताप विद्युत परियोजना के अंतर्गत भूमिगत पाईपलाईन में जल परिवहन हेतु ग्राम बावनी , प.ह.नं. 49, तहसील सनावद, जिला खरगोन में भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है .
और, वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 16 जून 2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/ अधिभोगी को भी दी गई है .
अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा , पाईपलाईन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर , राज्य सरकार में निहित होगा :-
अनुसूची
जिला
तहसील
उपयोग के
ग्राम / पटवारी
हल्का क्रमांक
खसरा क्रमांक
अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि ( हेक्टेयर में )
(3)
(4)
(5) (1) खरगोन
(2) सनावद
1/1
0.160
ग्राम-बावनी,
3
प. ह. नं. -49
0.200 भाग 1 ]
7487
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 सितम्बर 2023
(1)
(2)
(3)
कार्यालय, कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
सतना, दिनांक 11 सितम्बर 2023
क्र. 1129-भू- अर्जन-2023.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 संशोधन ( क्रमांक एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन ( म. प्र. शासन/निजी खाता )
(क) जिला- सतना
(ख ) तहसील- रामपुरबाघेलान
(ग) नगर/ ग्राम- महिदलकला
(घ) क्षेत्रफल-0.509 हेक्टेयर.
खसरा नं. अर्जित रकबा ( हे . में )
(1)
(2)
1073
0.108
(4)
(5)
0.500 1/2
5
0.050
10
0.150
11/2
0.400
13/1
0.350
13/2
0.020
9/1
0.040
1.870
योग
प्रदीप कुमार सोनी, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) .
(1)
(2)
1148/1/1/1
0.026
1148/1/1/2
0.025
0.050
1148/1/2
1148/1/3
0.050
1148/1/4
0.050
1148/2/1
0.050
1148/2/2
0.050
1148/3/1
0.050
0.050
1148/3/2
योग 0.509
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, सेतु संभाग, रीवा, मध्यप्रदेश द्वारा महिदलकला से कठार मार्ग से जोड़ने हेतु करियारी नदी पर पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.
(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर (भू-अर्जन) , जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है .
7488
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 सितम्बर 2023
सतना, दिनांक 21 सितम्बर 2023
क्र. 1268 - भू-अर्जन-2023. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 2013 संशोधन ( क्रमांक एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन (म. प्र. शासन/निजी खाता )
जिला- सतना
(क)
तहसील- उचेहरा
(ख)
(ग) नगर/ ग्राम- तिघरा
(घ) क्षेत्रफल-2.2590 हेक्टेयर.
आराजी क्र. अर्जित रकबा (हे. में )
(1)
(2)
94
0.0073
95
0.0560
96/1
0.0448
0.0030
97
100
0.0200
101
0.0210
102
0.0450
103
0.0330
104
0.0200
105
0.0960
106
0.0150
125
0.0700
126
0.0830
127
0.0070
336
0.0040
338
0.0096
339
0.0096
340/1
0.0310
340/2
0.0850
340/3
0.0750
0.0620
340
341/2
0.1408
341/3
0.1000
342/1
0.0020
342/2
0.0100
0.0020
343
[भाग 1
(2)
(1)
344/1
0.0040
409
0.0720
410/2
0.0080
411/2/2
0.1200
411/2/1
0.1040
412/1
0.0112
413/1/2
0.1600
414
0.0020
431
0.0100
432
0.0430
0.0800
433/2
546/2
0.0500
546/3
0.1100
547/2
0.0080
548
0.2050
549
0.0090
556
0.2107
2.2590
योग
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत , नागौद सतना शाखा नहर की महदेई वितरिका के निर्माण हेतु.
(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर (भू- अर्जन ) , जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.
क्र. 1269- भू- अर्जन-2023 . चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 संशोधन ( क्रमांक एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन (म. प्र. शासन/निजी खाता )
(क) जिला- सतना
(ख) तहसील- उचेहरा
(ग) नगर/ग्राम- सहिजना कोठार
(घ) क्षेत्रफल -0.9670 हेक्टेयर.
7489
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 सितम्बर 2023
भाग 1 ]
खसरा नंबर अर्जित रकबा (हे . में )
(1)
(2)
171/2/1
0.0210
0.1530
172
0.0350
173
0.0400
174
0.0332
177/1
0.0160
178/1
0.0960
179/3
0.0960
179/4
0.0820
179/5
0.0200
180/3
180/5
0.0190
0.0020
181/2
186/2
0.0240
0.1650
187/1
187/2
0.1300
0.0280
188
0.0068
199
0.9670
योग
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद- सतना शाखा नहर की लगरगवां वितरिका के निर्माण हेतु.
(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर (भू-अर्जन ) , जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है .
क्र. 1270- भू-अर्जन-2023 . चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 2013 संशोधन (क्रमांक एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन (म . प्र. शासन/निजी खाता )
(क) जिला-सतना
(ख) तहसील- उचेहरा
(ग) नगर/ग्राम- सेमरी
(घ) क्षेत्रफल-0.519 हेक्टेयर .
खसरा नंबर अर्जित रकबा ( हे. में )
(2)
(1)
446
0.007
447
0.013
448
0.049
0.132
449/1
0.024
449/2
0.007
449/3
450
0.125
0.006
451/1
0.032
451/2
0.008
452/2
454/1
0.111
0.005
454/2
योग
0.519
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-7, सतना, मध्यप्रदेश द्वारा नागौद- सतना शाखा नहर के अन्तर्गत मौहारी वितरिका के निर्माण हेतु.
(3) भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर (भू-अर्जन ) , जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , अनुराग वर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 सितम्बर 2023
7490
[ भाग 1
कार्यालय , कलेक्टर, जिला सतना , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन
राजस्व विभाग
भू-अर्जन प्र० क्र० अ 82/23-24 पत्र क्र0.11.79 / भू-अर्जन/ 23 दि०१० /09 /2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसीऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अनुसूची
भूमि का वर्णन
तहसील
ग्राम
जिला
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी
अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग
4
3
1
1.1700
उचेहरा
सतना
इटमा कला
6
5
नागौद सतना शाखा नहर के अंतर्गत महदेई वितरिका की गोबरांव कला माइनर के निर्माण कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क० 07 सतना, जिला सतना (म०प्र०)
हेतु।
भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
भू-अर्जन प्र०क्र० अ 82/23-24 पत्र क्र0.180../ भू-अर्जन/ 23 दि०.१० /09 /2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
ग्राम
धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
अर्जनीय रकवा (हे. मे) जगभग 1
2
4
3
सतना
उचेहरा पिपरी कला
6.0444 5
6
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क० 07 सतना, जिला सतना (म०प्र०)
नागौद सतना शाखा नहर के अंतर्गत लगरगवां वितरिका की पोड़ी गरादा माइनर 01 एवं 02 , करही खुर्द माइनर एवं सेमरी कुर्मिहाई माइनर के निर्माण हेतु ।
भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा ) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
7491
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 सितम्बर 2023
भाग 1 ]
भू-अर्जन प्र० क्र० अ 82/23-24 पत्र क्र0.1481 / भू- अर्जन / 23 दि० १०/09/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाँने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अनुसूची
भूमि का वर्णन
ग्राम
तहसील
जिला
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी
अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग
4
3
2
1
1.2708
चौथार
उचेहरा
सतना
6
5
नागौद सतना शाखा नहर के अंतर्गत लगरगवां वितरिका की करही खुर्द माइनर के निर्माण हेतु ।
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क0 07 सतना, जिला सतना (म०प्र०)
भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
भू-अर्जन प्र० क्र० अ 82 /23-24 पत्र क्र०.1182/भू-अर्जन/23 दि० 20/09/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अनुसूची
भूमि का वर्णन
ग्राम
तहसील
जिला
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी
अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग
4
3
2
1
1.2837
अकही
उचेहरा
सतना
6
5
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क0 07 सतना, जिला सतना (म०प्र०)
नागौद सतना शाखा नहर के अंतर्गत लगरगवां वितरिका की नौगवां माइनर एवं मतरी माइनर के निर्माण हेतु।
भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 सितम्बर 2023
7492
[ भाग 1
भू-अर्जन प्र ० क्र ० अ 82/ 23-24 पत्र क्र0.11.83/ भू-अर्जन / 23 दि० २०/०१/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी
ग्राम
तहसील
जिला
अर्जनीय रकवा
(हे. में) लगभग
6
5
4
3
1
2
1.6008
लगरगवां
उचेहरा
सतना
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क० 07 सतना, जिला सतना (म०प्र०)
नागौद सतना शाखा नहर के अंतर्गत लगरगवां वितरिका की सेमरी कुर्मिहाई माइनर के निर्माण हेतु ।
भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
भू-अर्जन प्र ०क्र ० अ82/23-24 पत्र क्र०.11824 / भू- अर्जन/ 23 दि० २०/०१/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पडने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन
धारा 12 के लिए प्राधिकृत
अधिकारी
ग्राम
जिला तहसील
अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग
6
5
4
3
2
1
3.968 हे
सतना
भीषमपुर
अमरपाटन
बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर के अंतर्गत अजवानी वितरिका नहर के किंगरा वीरदत्त माइनर नहर निर्माण हेतु
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय मैहर जिला सतना (म०प्र०)
भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
7493
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 सितम्बर 2023
भाग 1 ]
भू-अर्जन प्र ० क्र० अ82/23-24 पत्र क्र०. 118.5./ भू- अर्जन / 23 दि० 20/09/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (5 ) में वर्णित भूमि को अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पडने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन
धारा 12 के लिए प्राधिकृत
अधिकारी
जिला तहसील ग्राम अर्जनीय रकवा (हे. मे) लगभग
6
5
1
2
3
4
5.374 हे
अमरपाटन
सतना
इटमा कोठार
बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर के अंतर्गत अजवानी वितरिका निर्माण हेतु
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय मैहर जिला सतना (म०प्र०)
भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा ) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
भू-अर्जन प्र० क्र० अ82/ 23-24 पत्र क्र०.1186 / भू- अर्जन / 23 दि० १०/०१/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील
ग्राम
धारा 12 के लिए प्राधिकृत
अधिकारी
अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग
1
2
3
4
5
6
सतना अमरपाटन ककरा
6.778 हे कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय मैहर जिला सतना (म०प्र० )
बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर के अंतर्गत बैजनाथ उपशाखा के मौहट माइनर निर्माण हेतु
भूमि का नक्शा (प्लान ) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 सितम्बर 2023
[ भाग 1 7494
भू-अर्जन प्र०क० अ82/23-24 पत्र क्र०1187 / भू- अर्जन / 23 दि० २०/०१/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खान ( 1 ) से (5 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता हे अथवा आवश्यकता पडने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई सव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन
धारा 12 के लिए प्राधिकृत
अधिकारी
ग्राम
तहसील
जिला
अर्जनीय रकवा (हे में) लगभग
6
5
4
3
2
1
0.518 हे
मौहरिया
सतना रामपुर बाघेलान
बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर के अंतर्गत बैजनाथ उपशाखा के मझगवां माइनर नहर निर्माण हेतु
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय मैहर जिला सतना (म ०प्र०)
भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
भू-अर्जन प्र०क्र० अ82/23-24 पत्र क्र०.1188 / भू- अर्जन/ 23 दि० २०/०१/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (5 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन
जिला तहसील
धारा 12 के लिए प्राधिकृत
अधिकारी
ग्राम अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग
2
6
1
3
4
5
सतना
1.141 हे
रामपुर शाह बाघेलान
बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर के अंतर्गत बैजनाथ उपशाखा के शाह माइनर नहर निर्माण हेतु
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय मैहर जिला सतना (म०प्र०)
भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
7495
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 सितम्बर 2023
भाग 1 ]
भू-अर्जन प्र०क्र० अ82/ 23-24 पत्र क्र०.1189 / भू-अर्जन/ 23 दि० २०/०१/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से ( 5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन
धारा 12 के लिए प्राधिकृत
अधिकारी
ग्राम
जिला तहसील
अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग
6
1
4
3
5
सतना
1.269 हे
2 रामपुर बाघेलान
त्योंधरा नं. 2
बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर के अंतर्गत कल्ला सब माइनर निर्माण हेतु
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय मैहर जिला सतना (म०प्र०)
भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
भू-अर्जन प्र०क्र० अ82/23-24 पत्र क्र०.१1१० भू- अर्जन / 23 दि० 28/09/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्त्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन
धारा 12 के लिए प्राधिकृत
अधिकारी
तहसील
जिला
ग्राम अर्जनीय रकवा (हे. मे) लगभग
6
1
2
4
5
3
3.994 हे
अमरपाटन कुम्हारी
सतना
बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर के अंतर्गत अजवानी वितरिका नहर के देवरी माइनर नहर निर्माण हेतु
कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय मैहर जिला सतना (म०प्र०)
भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 सितम्बर 2023
[ भाग 1 7496
भू-अर्जन प्र०क्र० अ82/23-24 पत्र क्र०.1.1.9.1 /भू-अर्जन/ 23 दि० २०/09/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (5 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन
धारा 12 के लिए प्राधिकृत
अधिकारी
ग्राम
तहसील
जिला
अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग
6
5
3
4
2
1
1.0116है.
तिलौरा
सतना नागौद
कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-1 नागौद जिला सतना (म० प्र०)
बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद सतना शाखा नहर अंतर्गत सडवा माइनर एवं बिकरा माइनर के निर्माण हेतु
भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
भू-अर्जन प्र०क्र० अ82/ 23-24 पत्र क्र०.119.2/भू-अर्जन/ 23 दि० २०/०१/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पडने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन
धारा 12 के लिए प्राधिकृत
अधिकारी
तहसील ग्राम
जिला
अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग
6
5
4
3
2
1
4.2295 हे.
बिकरा
नागौद
सतना
बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद सतना शाखा नहर की सडवा सबमाइनर के निर्माण हेतु
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-1 नागौद जिला सतना (म० प्र० )
भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
7497
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 सितम्बर 2023
भाग 1 ]
भू-अर्जन प्र ०क्र० अ82/23-24 पत्र क्र०..119.3 /भू-अर्जन / 23 दि० १०/09/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन
धारा 12 के लिए प्राधिकृत
अधिकारी
जिला तहसील
ग्राम अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग
2
6
4
1
3
सतना
0.3322 हे.
नागौद महदेवा
5 कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-1 नागौद जिला सतना (म०प्र ० )
बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद सतना शाखा नहर की महदेवा माइनर निर्माण हेतु
भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर ( भूअर्जन शाखा ) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है । भू-अर्जन प्र०क्र० अ82/23-24 पत्र क्र0.1194 / भू-अर्जन/ 23 दि० १०/०१/2023 में वर्णित भूमि की चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (5) में वर्णित अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमिका वर्णन
धारा 12 के लिए प्राधिकृत
अधिकारी
तहसील
ग्राम
जिला
अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग
6
2
3
4
5
1
सतना
6.9187 है.
नागौद खैरा
कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-1 नागौद जिला सतना (म०प्र० )
बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद सतना शाखा नहर की सडवा माइनर एवं व्यौहारी माइनर के निर्माण हेतु
भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 सितम्बर 2023
7498
भू-अर्जन प्र० क्र ० अ82/ 23-24 पत्र क्र०.११.१.5/ भू-अर्जन/ 23 दि० 20/09/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन
धारा 12 के लिए प्राधिकृत
अधिकारी
ग्राम
तहसील
जिला
अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग
6
5
4
3
1
2
0.9295 हे.
सतना
नरहरपुर
नागौद
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा
विकास संभाग क्रमांक-1
नागौद जिला सतना (म०प्र०)
बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद सतना शाखा नहर की अकौना माइनर एवं व्यौहारी माइनर के निर्माण हेतु
भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
भू-अर्जन प्र ०क्र० अ82/23-24 पत्र क्र०.1196 / भू-अर्जन/ 23 दि० २०/०१/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन
धारा 12 के लिए प्राधिकृत
अधिकारी
तहसील
ग्राम
जिला
अर्जनीय रकवा (हे . में) लगभग
1
2
4
5
6
3
पिथौरा
सतना नागौद
0.7898 है.
बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद सतना शाखा नहर की इटवा माइनर के निर्माण हेतु
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-1 नागौद जिला सतना (म०प्र० )
भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
7499
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 सितम्बर 2023
भाग 1 ]
भू-अर्जन प्र०क्र ० अ82/23-24 पत्र क्र०....1.19.7/ भू-अर्जन/ 23 दि० 20/9/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाँने (1 ) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमिका वर्णन
तहसील
ग्राम
धारा 12 के लिए प्राधिकृत
अधिकारी
जिला
अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग
1
2
3
5
6
4
सतना
बारापत्थर
नागौद
3.2849हे.
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा
विकास संभाग क्रमांक-1
नागौद जिला सतना (म०प्र०)
बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद सतना शाखा नहर की बिकरा माइनर एवं बराज माइनर के निर्माण हेतु
भूमि का नक्शा (प्लान ) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
भू-अर्जन प्र०क्र० अ82/23-24 पत्र क्र०.1.1.98/भू-अर्जन/23 दि० 20/09/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन
जिला तहसील
ग्राम
धारा 12 के लिए प्राधिकृत
अधिकारी
अर्जनीय रकवा (हे. मे) लगभग
1
2
3
4
6
5
सतना
0.3234 हे.
भुलनी
नागौद
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 1 नागौद जिला सतना (म०प्र०)
बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद सतना शाखा नहर की सडवा सबमाइनर के निर्माण हेतु भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 सितम्बर 2023
[भाग 1 7500
भू-अर्जन प्र ०क्र० अ82/23-24 पत्र क्र०.1.199 / भू-अर्जन / 23 दि० 20/09/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील
ग्राम
धारा 12 के लिए प्राधिकृत
अधिकारी
अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग
1
2
3
4
5
6
सतना नागौद
2.0141 हे.
इटमा बाघेलान
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-1 नागौद जिला सतना (म०प्र० )
बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद सतना शाखा नहर की बाबूपुर माइनर के निर्माण हेतु
भूमि का नक्शा (प्लान ) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
भू-अर्जन प्र०क्र० अ82/23-24 पत्र क्र०1200 /भू-अर्जन/23 दि० 20/09/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के ख़ाने (1 ) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अनुसूची
भूमिका वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील
ग्राम
धारा 12 के लिए प्राधिकृत
अधिकारी
अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग
1
2
3
4
5
6
सतना
9.8111 हे.
भैहाई
नागौद
बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद सतना शाखा नहर निर्माण हेतु
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा
विकास संभाग क्रमांक-1
नागौद जिला सतना (म०प्र०)
भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
7501
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 सितम्बर 2023
भाग 1 ]
भू-अर्जन प्र०क्र ० अ82/ 23-24 पत्र क्र०.1201/ भू-अर्जन/ 23 दि० 20/09/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (5 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन
धारा 12 के लिए प्राधिकृत
अधिकारी
ग्राम
जिला तहसील
अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग
1
2
6
3
4
5
सतना नागौद
6.5232हे.
कतकोन कला
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा
विकास संभाग क्रमांक-1
नागौद जिला सतना (म०प्र०)
बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद सतना शाखा नहर की कतकोन माइनर एवं सबमाइनर के निर्माण हेतु
भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
भू-अर्जन प्र ०क्र ० अ82/23-24 पत्र क्र०1202/ भू-अर्जन / 23 दि० 20/09/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमिका वर्णन
तहसील
धारा 12 के लिए प्राधिकृत
अधिकारी
जिला
ग्राम अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग
1
2
3
4
5
6
सतना नागौद
2.5762 हे.
सतना पट्टी छींदा
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा
विकास संभाग कमांक-1
नागौद जिला सतना (म०प्र०)
बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद सतना शाखा नहर अंतर्गत अमिलिया सबमाइनर के निर्माण हेतु भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 सितम्बर 2023
7502
भू-अर्जन प्र०क्र० अ82/23-24 पत्र क्र01203/ भू-अर्जन/ 23 दि० 20/09/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खस्ने (1 ) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन
धारा 12 के लिए प्राधिकृत
अधिकारी
ग्राम
तहसील
जिला
अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग
6
5
4
1
2
3
3.3216 हे.
नागौद
सतना
कतकोन खुर्द
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा
विकास संभाग क्रमांक-1
नागौद जिला सतना (म०प्र०)
बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद सतना शाखा नहर की कतकोन माइनर एवं सबमाइनर के निर्माण हेतु
भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
भू-अर्जन प्र०क्र० अ82/23-24 पत्र क्र०.1204/ भू-अर्जन/ 23 दि० 20/09/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का
धारा 12 के लिए प्राधिकृत
अधिकारी
तहसील
वर्णन ग्राम
जिला
अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग
6
5
1
2
3
4
सतना
18.0492 हे
नागौद रौड़
बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद सतना शाखा नहर निर्माण हेतु
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-1 नागौद जिला सतना (म०प्र० )
भूमि का नक्शा (प्लान ) कार्यालय कलेक्टर ( भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
7503
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 सितम्बर 2023
भाग 1 ]
भू-अर्जन प्र ०क्र० अ82/23-24 पत्र क्र०.12.05/भू-अर्जन/ 23 दि० २०/०१/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन
ग्राम
धारा 12 के लिए प्राधिकृत
अधिकारी
जिला तहसील
अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग
1
2
5
4
3
6
सतना नागौद
3.8225 हे .
इटमा उबारी
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-1 नागौद जिला सतना (म०प्र० )
बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद सतना शाखा नहर की मढा माइनर के निर्माण हेतु
भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर ( भूअर्जन शाखा ) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनुराग वर्मा, कलेक्टर.
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 सितम्बर 2023
7504
[ भाग 1
कार्यालय , कलेक्टर, जिला विदिशा , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश , शासन
राजस्व विभाग
विदिशा, दिनांक 11 अगस्त 2023 क्र.-क्यू-भू-अर्जन-2023
ग्राम दपकन पटवारी हल्का नं 49 तहसील लटेरी
चुंकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची -1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग जल संसाधन विभाग गंजबासौदा को टेग मध्यम परियोजना अन्तर्गत बांध निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढने की राभावना है । इरा पारयोजना में निहित व्याधक लोकहित के दृष्टिगत कुछ प्रभावित व्यक्तियो का विरथापन आवश्यक हो गया है । चुकि कार्यालय कार्यपालन यंत्री संजय सागर परियोजना बाह नदी सभाग गंजबासौदा द्वारा प्रमाणित किया गया है कि परिथाजना की प्रशासकीय स्वीकृति म.प्र शासन जल संसाधन विभाग मत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के पत्र कमांक 3441200 /175/ 2015/ मध्यम/ 31 / 752 दिनांक 03/11/2016 द्वारा प्रदाय की गई है । एवं टेम मध्यम परियोजना के टी.ओ.आर. की स्वीकृति केन्द्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र क्रमांक 132 / PS - MS / MPPCB / SEAC - 1 /TOR ( 286) / 2016 , नई दिल्ली दिनांक 09/09/2017 द्वारा प्राप्त की जा चुकी है । अतः अधिनियम की धारा (6 ) 2 के परंतुक अनुसार सामाजिक रामाघात निर्धारण के उपलब्ध लागू नहीं होंगे । भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर ओर पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा (6) 2 के परंतुक अनुसार ऐसी सिंचाई परियोजना की बावत् जहां पर्यावरण समाघात निर्धारण प्रक्रिया तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन अनेक्षित है. वहां इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण से संबंधित उपबंध लागू नही होंगे । परियोजना के निर्माण से लगभग भोपाल व गुना जिले के 45 ग्रामो की 9990 हे ० भूमि सिधित होना है , एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और परदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 को उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियो को इस आशय की सूचना दी जाती है । के इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है ।
अनुसूती (1 )
जिला विदिशा
तहसील: लटेरी
टेम मध्यम परियोजना के अंतर्गत प्रभावित हुन क्षेत्र की भूमि का भू-अर्जन प्रस्ताव ग्राम दपकन
विवरण
स. प्रक्रा
भूमि का रकबा (हे० में)
प्रभावित रकवा
कुल रकबा (3)
(2)
(1)
(4)
0,2030
0,2030
1 टेम मध्यम परियोजना के खूब क्षेत्र में प्रभावित ग्राम
दपकन की भूमि की आवश्यकता
0,2030
0,2030
कुल बांग
अनुसूची (2)
खसरा नं
स.क्र
अर्जित रकबा
भूमि स्वामी का नाम
कुल रकबा
0.2030
26
0.2030
हरिसिंह पुत्र आशाराग ग्राग दपकन
0.2030
0.2030
योग
राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमाक एक 16-15 (7) 2014 राात शा, 2 ए भोपाल दिनांक 29/09/2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 03/10/2014 के पृष्ठ क्रमाक 2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को जो कि डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवको कर्मकार या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधो को क्रियांवित करने के लिए प्राधीकृत किया गया है । अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी भूअर्जन शाखा विदिशा को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियो का प्रयोग करने के लिए निर्देशित किया जाता है । अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) लटेरी एवं कार्यालय कार्यपालन यंत्री संजय सागर
परियोजना याह नदी संभाग गंजबासौदा, भू अर्जन शाखा जिला विदिशा के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे ।
राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 16-15-(7) 2014 सात शा. 2 ए भोपाल दिनांक 29/09/2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 03/10/2014 के पृष्ठ क्रमांक 2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा ( 1 ) के तहत भू अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को जो कि डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है । अतः प्रभारी अधिकारी भू अर्जन, शाखा जिला विदिशा अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तूत करेंगे । इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व ) लटेरी एवं कार्यालय कार्यपालन यंत्री संजय सागर परियोजना बाह नदी संभाग गंजबासौदा समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रबंधक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुए निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे ।
अधिनियम की धारा 11 (4) के पृष्ठ के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा । या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात क्रय विक्रय आदि नही करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लगम सृजित नहीं करेगा ।
अधिनियम की धारा 15 (1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारिख से 60 दिनो के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष ( कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) लटेरी में) आपेक्ष यदि कोई हो फाईल किए जा सकेंगे ।
भूमि का नक्शा (प्लान) का निरिक्षण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) लटेरी एवं कार्यालय कार्यपालन यंत्री संजय सागर परियोजना वाह नदी संभाग गंजबासौदा के कार्यालय में किया जा सकता है ।
7505
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 सितम्बर 2023
भाग 1 ]
क्र.-क्यू-भू-अर्जन-2023
ग्राम नैनागढ़ पटवारी हल्का नं 49 तहसील लटेरी
चूंकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग जल संसाधन विभाग गंजबासौदा को टेम मध्यम परियोजना अन्तर्गत बांध निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढने की संभावना है । इस परियोजना में निहित व्यापक लोकहित के दृष्टिगत कुछ प्रभावित व्यक्तियो का विस्थापन आवश्यक हो गया है । चूंकि कार्यालय कार्यपालन यंत्री संजय सागर परियोजना बाह नदी संभाग गंजबासौदा द्वारा प्रमाणित किया गया है कि परियोजना की प्रशासकीय स्वीकृति म.प्र शासन जल संसाधन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के पत्र क्रमांक 3441200/175/2015/ मध्यम / 31 / 752 दिनांक 03/11/2016 द्वारा प्रदाय की गई है । एवं टेम मध्यम परियोजना के टी.ओ.आर. की स्वीकृति केन्द्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र क्रमांक 132/PS - MS/ MPPCB / SEAC - 1 /TOR ( 286) / 2016 , नई दिल्ली दिनांक09/09/2017 द्वारा प्राप्त की जा चुकी है । अतः अधिनियम की धारा (6) 2 के परंतुक अनुसार सामाजिक समाघात निर्धारण के उपलब्ध लागू नहीं होंगे । भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा (6 ) 2 के परंतुक अनुसार ऐसी सिंचाई परियोजना की बावत् जहां पर्यावरण समाघात निर्धारण प्रक्रिया तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधो के अधीन अनेक्षित है, वहां इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण से संबंधित उपबंध लागू नही होंगे । परियोजना के निर्माण से लगभग भोपाल व गुना जिले के 45 ग्रामो की 9990 हे० भूमि सिचित होना है, एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और परदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधो के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियो को इस आशय की सूचना दी जाती है । के इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है ।
-:: अनुसूची (1 )::-
जिलाः विदिशा तहसील: लटेरी
टेम मध्यम परियोजना के अंतर्गत प्रभावित डूब क्षेत्र की भूमि का भू-अर्जन प्रस्ताव, ग्राम- नैनागढ़
भूमि का रकबा (हे० में)
विवरण
स. क्र
प्रभावित रकबा
कुल रकबा
(4)
(ε)
(1)
0.714
2.088
1
(2) टेम मध्यम परियोजना के डूब क्षेत्र में प्रभावित ग्राम नैनागढ़ की भूमि की आवश्यकता
0.714
2.088
कुल योग
-:: अनुसूची (2)::-
अर्जित रकबा
खसरा नं
कुल रकबा
स.क्र
भूमि स्वामी का नाम
0.714
2.088
77
1 गोवर्धन पुत्र गोरेलाल
0.714
2.088
योग
राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ16-15-(7 ) 2014 सात शा, 2 ए भोपाल दिनांक 29/09/2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 03/10/2014 के पृष्ठ क्रमांक 2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को जो कि डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवको कर्मकार या उसके निर्देशो के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियांवित करने के लिए प्राधीकृत किया गया है । अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी भू अर्जन शाखा विदिशा को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियो का प्रयोग करने मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 सितम्बर 2023
7506
[ भाग 1
के लिए निर्देशित किया जाता है । अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) लटेरी एवं कार्यालय कार्यपालन यंत्री संजय सागर परियोजना बाह नदी संभाग गंजबासौदा, भू अर्जन शाखा जिला विदिशा के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे ।
राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक- एफ 16-15-(7) 2014 सात -शा, 2 ए भोपाल दिनांक 29/09/2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 03/10/2014 के पृष्ठ क्रमांक 2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1 ) के तहत भू अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को जो कि डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है । अतः प्रभारी अधिकारी भू अर्जन, शाखा जिला विदिशा अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तूत करेंगे । इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व ) लटेरी एवं कार्यालय कार्यपालन यंत्री संजय सागर परियोजना बाह नदी संभाग गंजबासौदा समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रबंधक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुए निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे ।
अधिनियम की धारा 11 (4) के पृष्ठ के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा । या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात क्रय विक्रय आदि नही करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लगम सृजित नहीं करेगा ।
अधिनियम की धारा 15 (1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारिख से 60 दिनो के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) लटेरी में) आपेक्ष यदि कोई हो फाईल किए जा सकेंगे ।
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरिक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) लटेरी एवं कार्यालय कार्यपालन यंत्री संजय सागर परियोजना बाह नदी संभाग गंजबासौदा के कार्यालय में किया जा सकता है ।
7507
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 सितम्बर 2023
भाग 1 ]
क्र-क्यू-भू-अर्जन-2023
ग्राम विरागढ़ पटवारी हल्का न 49 तडातील लटेरी
चूंकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची -1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग जल संसाधन विभाग गंजबासौदा को टेम मध्यम परियोजना अन्तर्गत बांध निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढने की संभावना है । इस परियोजना में निहित व्यापक लोकहित के दृष्टिगत कुछ प्रभावित व्यक्तियो का विस्थापन आवश्यक हो गया है । चूंकि कार्यालय कार्यपालन यंत्री संजय सागर परियोजना बाह नदी संभाग गंजबासौदा द्वारा प्रमाणित किया गया है कि परियोजना की प्रशासकीय स्वीकृति म.प्र शासन जल संसाधन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के पत्र क्रमांक 3441200/175/ 2015/ मध्यम / 31 /752 दिनांक 03/11/2016 द्वारा प्रदाय की गई है । एवं टेम मध्यम परियोजना के टी.ओ.आर. की स्वीकृति केन्द्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र क्रमांक 132 / PS- MS / MPPCB / SEAC - 1 /TOR( 286 ) /2016, नई दिल्ली दिनांक 09/09/2017 द्वारा प्राप्त की जा चुकी है । अतः अधिनियम की धारा (6) 2 के परंतुक अनुसार सामाजिक समाघात निर्धारण के उपलब्ध लागू नहीं होंगे । भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा (6 ) 2 के परंतुक अनुसार ऐसी सिंचाई परियोजना की वावत् जहां पर्यावरण समाघात निर्धारण प्रक्रिया तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधो के अधीन अनेक्षित है. वहां इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण से संबंधित उपबंध लागू नही होंगे । परियोजना के निर्माण से लगभग भोपाल व गुना जिले के 45 ग्रामो की 9990 हे ० भूमि सिचित होना है, एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और परदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधो के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । के इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है ।
- अनुसूची ( 1 ) -
तहसील: लटेरी
जिलाः विदिशा
टेम मध्यम परियोजना के अंतर्गत प्रभावित डूब क्षेत्र की भूमि का भू-अर्जन प्रस्ताव, ग्राम- बैरागढ़
स. क्र
विवरण
(1)
(2)
1 टेम मध्यम परियोजना के डूब क्षेत्र में प्रभावित ग्राम बैरागढ़ की भूमि की आवश्यकता
कुल योग
भूमि का रकबा (हे० में)
प्रभावित रकबा
कुल रकबा
(4)
(ε)
11.108
9.319
11.108
9.319
- अनुसूची (2)::-
स.क्र
भूमि स्वामी का नाम 1 शंकर पुत्र दयाराम ग्राम बैरागढ़
2 मांगीलाल पुत्र लक्ष्मण ग्राम बैरागढ़
3 मदन पुत्र लक्ष्मण ग्राम बैरागढ़
4 मांगीलाल पुत्र लक्ष्मण ग्राम बैरागढ़
5 मदन पुत्र लक्ष्मण ग्राम बैरागढ़
6 सुखराम पुत्र बुद्धा ग्राम वैरागढ़
7 नन्दराम पुत्र बुद्धा ग्राम बैरागढ़
खसरा नं
अर्जित रकबा
कुल रकबा
1,500
1.500
77/1
0.210
0.210
174/1
0,210
0.210
174/2
0.263
176/1
0.263
0.263
0.263
176/2
1.416
1.181
214/1
1.417
0,841
214/2 [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 सितम्बर 2023
7508
8
0.291
0.291
365
जीतेन्द्रसिंह पुत्र बिशनसिंह 0487/3895 भाग नमि स्वामी खुशीलाल यद्रीलाल पुत्रगण भाँदा 0974/3895 भाग भूमि स्वामी सुरेश पुत्र प्रेमनारायण 0595/3895 भाग भूमि स्वामी रघुवीरसिंह पुत्र बिशनसिंह 1352/3895 भाग भूमि स्वामी ग्राम बैरागढ़
9 पन्नालाल पुत्र गोरेलाल ग्राम वैरागढ़
10 करनसिंह पुत्र किसनाजी ग्राम बैरागढ़
11 मोहरसिंह पुत्र हजारी ग्राम बैरागढ़
12 फूलसिंह पुत्र हजारी ग्राम बैरागढ़
0.360
1.000
196/1
0.230
0.500
196/2
1,985
1,985 220/1
1.985
1.985
220/2
9.319
11.108
योग
राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 16-15-(7) 2014 सात - शा, 2 ए भोपाल दिनांक 29/09/2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 03/10/2014 के पृष्ठ क्रमांक 2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को जो कि डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवको कर्मकार या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधो को क्रियांवित करने के लिए प्राधीकृत किया गया है । अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी भू अर्जन शाखा विदिशा को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियो का प्रयोग करने के लिए निर्देशित किया जाता है । अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व ) लटेरी एवं कार्यालय कार्यपालन यंत्री संजय सागर परियोजना बाह नदी संभाग गंजबासौदा, भू अर्जन शाखा जिला विदिशा के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे ।
राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ16-15-(7) 2014 सात -शा, 2 ए भोपाल दिनांक 29/09/2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 03/10/2014 के पृष्ठ क्रमांक 2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1 ) के तहत भू अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को जो कि डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है । अतः प्रभारी अधिकारी भू अर्जन , शाखा जिला विदिशा अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तूत करेंगे । इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व ) लटेरी एवं कार्यालय कार्यपालन यंत्री संजय सागर परियोजना बाह नदी संभाग गंजबासौदा समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रबंधक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुए निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे ।
अधिनियम की धारा 11 (4) के पृष्ठ के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा । या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात क्रय विक्रय आदि नही करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लगम सृजित नहीं करेगा ।
अधिनियम की धारा 15 (1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारिख से 60 दिनो के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) लटेरी में) आपेक्ष यदि कोई हो फाईल किए जा सकेंगे ।
भूमि का नक्शा (प्लान) का निरिक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व ) लटेरी एवं कार्यालय कार्यपालन यंत्री संजय सागर परियोजना बाह नदी संभाग गंजबासौदा के कार्यालय में किया जा सकता है ।
7509
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 सितम्बर 2023
भाग 1 ]
क्र-क्यू-भू-अर्जन-2023
छिन्दवाडा, दिनांक 6 सितम्बर 2023
ग्रान धोरगढ पटवारी हल्का नं 50 तहसील लटेरी
चूंकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची -1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग जल संसाधन विभाग गंजबासौदा को टेम मध्यम परियोजना अन्तर्गत बांध निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढने की संभावना है । इस परियोजना में निहित व्यापक लोकहित के दृष्टिगत कुछ प्रभावित व्यक्तियो का विस्थापन आवश्यक हो गया है । चूंकि कार्यालय कार्यपालन यंत्री संजय सागर परियोजना बाह नदी संभाग गंजबासौदा द्वारा प्रमाणित किया गया है कि परियोजना की प्रशासकीय स्वीकृति म.प्र शासन जल संसाधन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के पत्र क्रमांक 3441200 /175 / 2015 / मध्यम/ 31 / 752 दिनांक 03/11/2016 द्वारा प्रदाय की गई है । एवं टेम मध्यम परियोजना के टी.ओ.आर. की स्वीकृति केन्द्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र क्रमांक 132 /PS- MS/MPPCB / SEAC - 1/TOR ( 286 )/ 2016, नई दिल्ली दिनांक 09/09/2017 द्वारा प्राप्त की जा चुकी है । अतः अधिनियम की धारा (6) 2 के परंतुक अनुसार सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबंध लागू नहीं होंगे । भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा (6) 2 के परंतुक अनुसार ऐसी सिंचाई परियोजना की बावत् जहां पर्यावरण समाघात निर्धारण प्रक्रिया तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधो के अधीन अनेक्षित है, वहां इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण से संबंधित उपबंध लागू नही होंगे । परियोजना के निर्माण से लगभग भोपाल व गुना जिले के 45 ग्रामो की 9990 हे ० भूमि सिचित होना है, एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और परदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधो के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियो को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है ।
-:: अनुसूची (1 )::-
तहसील : लटेरी
जिलाः विदिशा
टेम मध्यम परियोजना के अंतर्गत प्रभावित डूब क्षेत्र की भूमि का भू-अर्जन प्रस्ताव, ग्राम- धीरगढ़
विवरण स. क्र
(2) (1)
1
भूमि का रकबा (हे ० में)
प्रभावित रकबा
कुल रकबा
(4)
(ε)
3.184
7.480
टेम मध्यम परियोजना के डूब क्षेत्र में प्रभावित ग्राम धीरगढ़ की भूमि की आवश्यकता
कुल योग
3.184
7.480
-:: अनुसूची (2)::-
स.क्र
भूमि स्वामी का नाम
1
प्रेमसिह पुत्र मोहरसिंह ग्राम धीरगढ़
2
कंचनसिंह पुत्र मोहरसिंह ग्राम धीरगढ़
3 जगन्नाथ पुत्र हजारीलाल ग्राम धीरगढ़
4
हरलाल पुत्र किशनलाल ग्राम धीरगढ़
5 भजनसिंह पुत्र लालसिंह ग्राम धीरगढ़
6 अर्जनसिंह पुत्र लालसिंह ग्राम धीरगढ़
अर्जित रकबा खसरा नं
कुल रकबा
0.146
0.146
50/1/3
0.146
0.146
50/1/4
0.660
1.1010
246
0.863
0.310
334/1
0.050
0.500
334/2
0.100
1.0120
335 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 सितम्बर 2023
7510
7
हरिसिंह पुत्र भंवरजी ग्राम धीरगढ
8
[भाग 1
0.670
1,000
388/1/1
1.000
0.500 388/1/2
देवीसिंह पुत्र भंवर जी ग्राम धीरगढ़
9 गोवर्धन पुत्र खेमचन्द ग्राम धीरगढ़
0.300
1.000
388/2/1
10
0.150
0.415
388/2/2
भजनसिंह पुत्र लालसिंह ग्राम धीरगढ
11 धनसिंह पुत्र गैंदाजी ग्राम धीरगढ़
0.152
0.1520
418
3.184
7.480
योग
राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक- एफ 16-15 - (7) 2014 सात -शा, 2 ए भोपाल दिनांक 29/09/2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 03/10/2014 के पृष्ठ क्रमांक 2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को जो कि डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवको कर्मकार या उसके निर्देशो के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधो को क्रियांवित करने के लिए प्राधीकृत किया गया है । अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी भू अर्जन शाखा विदिशा को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियो का प्रयोग करने के लिए निर्देशित किया जाता है । अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) लटेरी एवं कार्यालय कार्यपालन यंत्री संजय सागर परियोजना बाह नदी संभाग गंजबासौदा, भू अर्जन शाखा जिला विदिशा के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे ।
राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 16-15 -(7) 2014 सात -शा, 2 ए भोपाल दिनांक 29/09/2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 03/10/2014 के पृष्ठ क्रमांक 2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1 ) के तहत भू अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को जो कि डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है । अतः प्रभारी अधिकारी भू अर्जन, शाखा जिला विदिशा अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तूत करेंगे । इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व ) लटेरी एवं कार्यालय कार्यपालन यंत्री संजय सागर परियोजना बाह नदी संभाग गंजबासौदा समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रबंधक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुए निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे ।
अधिनियम की धारा 11 (4 ) के पृष्ठ के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा । या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात क्रय विक्रय आदि नही करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लगम सृजित नहीं करेगा ।
अधिनियम की धारा 15 (1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारिख से 60 दिनो के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) लटेरी में) आपेक्ष यदि कोई हो फाईल किए जा सकेंगे ।
भूमि का नक्शा (प्लान) का निरिक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) लटेरी एवं कार्यालय कार्यपालन यंत्री संजय सागर परियोजना बाह नदी संभाग गंजबासौदा के कार्यालय में किया जा सकता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , उमाशंकर भार्गव , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
7511
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 सितम्बर 2023
भाग 1 ]
कार्यालय , अनुविभागीय / भू- अर्जन अधिकारी (राजस्व) , बरेली , जिला रायसेन
मध्यप्रदेश
क्र.- 2196-भू-अर्जन-2023
बरेली , दिनांक 16 अगस्त 2023
प्रकरण क्रमांक 0007/ अ-82 / 2022-23 / भू- अर्जन/ बरेली चूंकि राज्य शासन को प्रतीत होता है कि निम्न अनुसूची के खाने (1 ) से (6 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (8 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना हैं । उक्त प्रयोजन हेतु प्रकरण में म.प्र . शासन, राजस्व विभाग मंत्रालय , भोपाल के परिपत्र क्रमांक एफ 12-2-2014 सात 2ए दिनांक12. 11.2014 के द्वारा प्रतिपादित आपसी सहमति से भूमि क्रय की नीति के तहत कार्यवाही प्रचलित है। नीति अनुसार धारको द्वारा निर्धारित प्रारूप (ख) में अपनी सहमति प्रस्तुत की गई है । अतएव निम्न दर्शित भूमि धारको से परियोजना के लिए राज्य सरकार से संबंधित विभाग / उपक्रम के पक्ष में क्रय किये जाने पर विचार किया जा रहा हैं । यदि किसी व्यक्ति को भूमि के स्वत्व के विषय में कोई आपत्ति हो तो नियत अवधि (सार्वजनिक सूचना प्रकाशन के 15 दिवस के भीतर ) में आधार सहित आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है । नियत अवधि के पश्चात प्राप्त आपत्तियो पर विचार नही किया जायेगा ।
ग्राम का नाम जीराबाडा
भूमि स्वामी का नाम क्र. ग्राम का नाम
3
2
1
1
जीराबाडा
हनीफ खाँ आ. सुल्तान खॉ जाति मुसलमान निवासी खरगौन
जीराबाडा
2
रिजवान, इमरान आ. इमाम खाँ जाति मुसलमान निवासी खरगौन
जीराबाडा
3
नारायण सिंह आ. गंगाराम जाति गौड निवासी जीराबाडा
जीराबाडा
4
भगवानदास पिता भैयालाल जाति सोनी निवासी बरेली
जीराबाडा
5
राकेश आ. भैयालाल जाति सोनी निवासी बरेली
जीराबाडा
6
भगवानदास पिता भैयालाल जाति सोनी निवासी बरेली
जीराबाडा
7
लक्ष्मीनारायण आ. भैयालाल जाति सोनी निवासी बरेली
जीराबाडा
8
अरविंद कुमार आ. भैयालाल जाति सोनी निवासी बरेली
जीराबाडा
9
राकेश आ. भैयालाल जाति सोनी निवासी बरेली
10 जीराबाडा लक्ष्मीनारायण आ. भैयालाल जाति सोनी निवासी बरेली
11 जीराबाडा अरविंद कुमार आ. भैयालाल जाति सोनी निवासी बरेली
12ज़ीराबाडा राकेश आ. भैयालाल जाति सोनी निवासी बरेली
13 जीराबाडा अरविंद कुमार आ. भैयालाल जाति सोनी निवासी बरेली
14 जीराबाडा सोनिया पुत्री अशोक पटेल जाति रघुवंशी निवासी भोपाल
15 जीराबाडा
हल्केमैया आ. हृदयराम जाति किरार निवासी खेरबाडा
तहसील- बरेली
प्राधिकृत अधिकारी
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
अर्जित रकबा हेक्टेयर में
हेक्टेयर में कुल रकबा
अर्जित किये जाने वाले खसरा नंः
8
6
7
5
4
0.158
2.150
68/3/1
2.149 0.194
68/3/2
कार्यपालन यंत्री बारना वायी नहर संभाग बाडी
0.186
0.809
16/1
0.204
1.486
16/2
0.390
2.295
2किता
बारना वृहद सिचाई परियोजना अंतर्गत नयागाव माईनर नहर निर्माण हेतु ग्राम जीराबाडा
0.064
0.760
16/4/1
0.044
0.454
16/4/2
0.048
0.757
17/1/1
0.048
0.761
17/2/1
0.048
0.757
17/3/1
0.048
0.761
17/4/1
0.019
0.655
17/3/2/1
0.024
0.106
17/3/2/2
0.024
0.208
17/4/2/1
0.056
0.549
17/4/2/2
0.227
6.07
18
0.020
1.883
19/1/2/2
0.099
0.506
0.119
0.389
19/2/3/5 2किता मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 सितम्बर 2023
7512
जीराबाडा
16
[ भाग 1
19/2/3/3/1 0.396 0.311
रामसिंह आ. हृदयराम जाति किरार निवासी खैरबाडा
17 जीराबाडा
0.522 0.081
14/3
मोहन आ. हरपाल जाति गौड निवासी जीराबाडा
जीराबाडा
18
0.187
1.214
26/7
दिनेश सिंह आ.भबूत सिंह जाति किरार निवासी खैरबाडा
जीराबाडा
19
0.263
0.970
35/1/2
सौरभ कुमार, राहुल आ. सुरेन्द्र कुमार जाति कलार निवासी बरेली
20 जीराबाडा
0.065
2.212
सौरभ कुमार, राहुल आ. सुरेन्द्र कुमार जाति कलार निवासी 35/2/1/1/1/1 बरेली
जीराबाडा
21
0.437
5.879
35/2/1/2/1
सुरेन्द्र कुमार आ.नाथूराम जाति कलार निवासी बरेली
जीराबाडा
22
0.550
6.526
48/2
शांतिबाई पत्नि भगवत सिंह जाति किरार निवासी नयागांव खुर्द
0.024 0.008
4/2
जीराबाडा
23
शासकीय सम्पूर्ण भाग रास्ता
0.429 0.020
36
जीराबाडा
24
शासकीय सम्पूर्ण भाग रास्ता 7513
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 सितम्बर 2023
भाग 1 ]
क्र -2197-भू-अर्जन-2023
प्रकरण क्रमांक 0006 /अ-82 /2022-23 / भू-अर्जन / बरेली चूंकि राज्य शासन को प्रतीत होता है कि निम्न अनुसूची के खाने (1 ) से (6) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (8) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना हैं । उक्त प्रयोजन हेतु प्रकरण में म.प्र. शासन , राजस्व विभाग मंत्रालय , भोपाल के परिपत्र क्रमांक एफ 12-2-2014 सात 2ए दिनांक 12. 11.2014 के द्वारा प्रतिपादित आपसी सहमति से भूमि क्रय की नीति के तहत कार्यवाही प्रचलित है । नीति अनुसार धारको द्वारा निर्धारित प्रारूप (ख) में अपनी सहमति प्रस्तुत की गई है । अतएव निम्न दर्शित भूमि धारको से परियोजना के लिए राज्य सरकार से संबंधित विभाग/ उपक्रम के पक्ष में क्रय किये जाने पर विचार किया जा रहा हैं । यदि किसी व्यक्ति को भूमि के स्वत्व के विषय में कोई आपत्ति हो तो नियत अवधि (सार्वजनिक सूचना प्रकाशन के 15 दिवस के भीतर ) में आधार सहित आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है । नियत अवधि के पश्चात प्राप्त आपत्तियो पर विचार नही किया जायेगा ।
ग्राम का नाम - बैगनिया
भूमि स्वामी का नाम क्र. ग्राम का नाम
तहसील- बरेली
प्राधिकृत अधिकारी
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन अर्जित रकबा हेक्टेयर में
अर्जित किये जाने वाले खसरा नं.
2
3
1
कुल रकबा हेक्टेयर में
6
4
1
5
8
43/1
बैगनिया
रत्ना बेवा हनुमतशरण , सरल, अंशुल आ. हनुमतशरण जाति ब्राहम्ण नि. नयागांव खुर्द
बैगनिया
2
5.233 0.409
7 कार्यपालन यंत्री बारना वायी नहर संभाग बाडी
0.566 0.526
41/4
कलियाबाई, दमियाबाई पुत्री हल्का, केवल सिंह आ. लक्ष्मण सिंह जाति ढीमर नि.ग्राम
बैगनिया
3
42
राजेन्द्र प्रसाद आ. भैयालाल जाति ब्राहम्ण नि.ग्राम भूमिस्वामी
4 बैगनिया केवल सिंह आ. लक्ष्मण सिंह जाति ढीमर 7.863 0.595
बारना वृहद सिचाई परियोजना अंतर्गत नयागाव माईनर नहर निर्माण हेतु ग्राम जीराबाडा
0.057
41/1
5 बैगनिया
0.105
7.952 0.004
45/2
बदामीलाल आ. अमृतलाल जाति ब्राहमण नि. बरेली
बैगनिया
6
0.611 0.020
47/2
विनोद ठाकुर पिता सुल्लू,प्रमोदठाकुर सुल्लूगौड, शकुनबाई बेवा सुल्लु, सुशीला बाई पिता सुल्लु गौड
बैगनिया
7
0.607 0.080
53/1
कोमल सिंह आ. अमान सिंह जाति किरार नि. ग्राम
8 वैगनिया
0.607 0.050
53/5
मुरारी आ. मान सिंह जाति किरार नि. ग्राम भूमिस्वामी
9 बैगनिया
0.202 0.030
53/6/1
मानसिंह आ. पृथ्वीसिंह किरार नि. ग्राम भूमिस्वामी
10 बैगनिया
0.052
0.506
53/3/1
लक्ष्मण धाकड आ. गनेशराम धाकड नि. ग्राम भूमिस्वामी
11 बैगनिया
0.607
53/4
राहुल पिता हीरालाल किरार नि.ग्राम भूमिस्वामी
12 बैगनिया
0.120
0.082
0.607
52/2/2
दिनेश कुमार आ.हीरालाल जाति किरार नि.ग्राम भूमिस्की
13 बैगनिया
0.607 0.095
51/1/1
विवेक धाकड़ पिता गनेशराम धाकड जाति किरार नि.ग्राम भूमिस्वामी
14 बैगनिया
52/2/3
विवेक धाकड़ पिता गनेशराम धाकड जाति किरार नि.ग्राम भूमिस्वामी
15 बैगनिया
0.607 0.052
0.607 0.095
51/1/2
दिनेश कुमार आ. हीरालाल जाति किरार नि.ग्राम भूमिस्वामी [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 सितम्बर 2023
7514
16 बैगनिया भगवानसिंह आ.घनश्याम जाति किरार 95/1 1.719 0.150
नि. बनियाखेडी
17 बैगनिया देवीसिंह आ. खुशीलाल जाति किरार नि. 95/2/1 0.860 0.074
बनियाखेडी
18 बैगनिया दौलत सिंह आ.खुशीलाल जाति किरार 95/2/2 0.860 0.075
नि. बनियाखेडी
19 बैगनिया किशोर सिंह आ.भबूत सिंह जाति किरार 90/1 1.467 0.154
नि.ग्राम
20 बैगनिया| दर्शन सिंह आ.नंदन सिंह किरार नि.ग्राम 90/2 1.467 0.186
21 बैगनिया अवधनारायण आ.रतिराम जाति किरार 1.666 0.027
91/2/1
नि.ग्राम
22 बैगनिया हीरालाल आ.भुज्जा, भरोसीबाई आ.भुज्जा,
ओमप्रकाश, जगदीश, अखलेश आ. 86/3 2.128 0.012
श्यामलाल जाति बढई नि.ग्राम
23 बैगनिया ओमकार आ. बाबूलाल जाति किरार नि. 0.732 0.015
ग्राम 1
24 बैगनिया हाकम सिंह आ. बाबूलाल जाति किरार | 91/ 1/ 1/ 1 / 2/ 0.732 0.015
नि.ग्राम 1
25 बैगनिया शासकीय सम्पूर्ण भाग रास्ता 46 0.364 0.008
26 बैगनिया शासकीय सम्पूर्ण भाग रास्ता 35 0.283 0.012
संतोष मुदगल, अनुविभागीय एवं भू-अर्जन अधिकारी.
7515
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 सितम्बर 2023
भाग 1 ]
कार्यालय , कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन
राजस्व विभाग
पीथमपुर, दिनांक 4 सितम्बर 2023 क्र.-10923-भू- अर्जन- 2023- प्र.क्र. -03-अ-82-2023-24
चूंकि केन्द्रिय शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूचि क्रमांक 1 में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 के अंतर्गत इदौर- खलघाट रोड के प्रस्तावित बाकानेर घाट सेक्षन के लिए पुनर्निर्माण में प्रभावित तहसील पीथमपुर जिला धार के लिए वर्णित भूमि जिसका कृषकवार एवं सर्वे नम्बरवार विवरण अनुसूची (2 ) में उल्लेखित है । सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है ।
योजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जाना प्रस्तावित है । प्रस्तावित सर्वे कमांक की भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 के अंतर्गत इंदौर- खलघाट रोड के प्रस्तावित बाकानेर घाट सेक्षन के लिए पुनर्निर्माण के कारण प्रभावित होने से अधिग्रहण किया जाना है । अतः सोषल इम्पेक्ट सर्वेक्षण की आवष्यकता नहीं है ।
अतः भूमि अर्जन पुर्नवासन एवं पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार, अधिनियम 2013 (क्र.30 सन् 2013 ) की धारा 11 के अन्तर्गत घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2 ) की भूमिकी अनुसूची (1 ) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है:-
अनुसूची (1)
तहसील पीथमपुर जिला धार
ग्राम ढाल
विवरण
अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा
क्र
असिंचित
सिंचित
कुल
1
2.667
0.405
2.262
राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 के अंतर्गत इदौर- खलघाट रोड के प्रस्तावित बाकानेर घाट सेक्षन
अनुसूची (2)
अर्जित की जाने वाली भूमि
भूमि का कुल रकबा
भूमि सर्वे नम्बर
का कुल रकबा (हैक्टेयर में )
कृषक का नाम
सिंचित असिंचि कुल
असिंचि कुल
सिंचि
7
8
9
4
5
6
2
3
1
0.001
0.100
0.000
0.001
0.000
0.100
1
42/2
चितन्दसिंह कपीचन्दसिंह पिता नरेन्दसिंह, लीलादेवी बेवा नरेन्दसिह जाति भीलाला निवासी ग्राम डाल
47/1/
5.788 0.215 0.000 0.215
5.788 0.000
2
2.
63/2/
1.731 0.507 0.000 0.507
बनेन्दसिह पिता रामसिह जाति भीलाला निवासी भुवान्या हाल मुकाम इदोर
1.731 0.000
1
47/1/
0.840
0.840 0.000
4.8990.000
4.899
3
3
63/2/
1.731 0.000 0.029 0.029.
फतेभानुसिंह पिता रामसिंह जाति भीलाल निवासी ग्राम भुवान्या हाल मुकाम इंदौर
0.000 1.731
2
0.680 0.304 0.000 0.304
58
0.680 0.000
जगु श्यामा पिता पुन्या गजरा, बजेसिंह पिता बाल्या व मोताबाई बेवा बाल्या मदन मोहन पिता राजाराम , बपीलाल, मेहताव,
0.017 0.000 0.017
4
1.172
60/1 1.172 0.000
61
0.000 1.214 1.214 0.000 0.376 0.376
जुवारीया हरेसिह भुरेसिंह मुकेष पिता मुकुट, हिराबाई बेवा मुकुट व बाबु बंसती पिता मोरसिह मुन्नीबाई पिता रूखडिया जाति भील निवासी ग्राम ढाल
5
64
0.000 0.983
0.000 0.239
0.983
0.239
माधवसिंह , दुलीचंद, अमीचंद, नानुराम, प्रकाष , विकास पिता जगु, कंचनबाई बेवा जगु, थावरिया पिता नराण निवासी ग्राम पलासमाल
6
65
0.514 0.000 0.514 0.139 0.000 0.139
माधवसिंह, दुलीचंद , अमीचंद, नानुराम, प्रकाष, विकास पिता जगु, कंचनबाई बेवा जगु, निवासी ग्राम पलासमाल
18.
योग
15.867 2.945
2.262
0.405 2.667
812 7516
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 सितम्बर 2023
क्र-10929-भू-अर्जन-2023
[ भाग 1
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची कमांक (01 ) में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 के अन्तर्गत इन्दौर- खलघाट रोड़ कें प्रस्तावित बाकानेर घाट सेंक्शन के लिए पुनर्निर्माण में प्रभावित ग्राम कोठिदा, तहसील धरमपुरी, जिला धार के लिए वर्णित भूमि जिसका कृषकवार एवं सर्वे कमांकवार विवरण अनुसूची (02) में उल्लेखित है , सार्वजनिक, प्रायोजन के लिए आवश्यकता है ।
योजनान्तर्गत निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है । प्रस्तावित 'सर्वे कंमांक की भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 के अन्तर्गत इन्दौर-खलघाट रोड़ के प्रस्तावित याकानेर घाट सेक्शन के लिए पुनर्निर्माण में प्रभावित होने के कारण अधिग्रहण किया जाना है । अतः सोशल इम्पेक्ट असेंसमेंट सर्वेक्षण को आवश्यकता नहीं है ।
अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुर्नव्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार, अधिनियम 2013 ( कं. 30 सन् 2013 ) की धारा 11 के अन्तर्गत घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (02 ) की भूमि की अनुसूची (01 ) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।
अनुसूची (01 )
ग्राम :- कोठिदा
तहसील:- धरमपुरी
अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा (हेक्टर)
क्र. विवरण
कुल
सिंचित
2.9395
असिंचित 2.376
0.5635
1 राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 के अंतर्गत इन्दौर-खलघाट रोड़ कें प्रस्तावित बाकानेर घाट सेंक्शन
2.9395
2.376
0.5635
योगः
अनुसूची (02)
तहसील:- धरमपुरी
ग्राम::- कोठिदा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 के अन्तर्गत इन्दौर- खलघाट रोड़ कें प्रस्तावित बाकानेर घाट सेंक्शन के लिए पुर्ननिर्माण में प्रभावित ग्राम कोठिदा की प्रभावित भूमि का विवरण
अर्जित की जाने वाली भूमि
भूमि का रकबा
कृषक का नाम व पिता/ पति कानाम
स. कं.
का रकबा ( हेक्टर )
असिंचित
असिंचित
सिंचित
खसरा कमांक सिंचित
कुल रकबा
कुल रकबा
0.2968
0
0
0.5060
1
120/3 गजराज ,. जगन, जमनाबाई, रमूबाई, नवसीबाई, अंतूबाई, कांताबाई, कंचनबाई पिता नारायण, कोताबाई वेवा नारायण, जाति भील, नि. ग्राम भूमि स्वामी शासकीय पट्टेदार
0,2968
0,5060
0
0.2667
0.6320
2
120/4 गजराजसिंह पिता नारायण, जाति भील, नि. ग्राम भूमि स्वामी शासकीय पट्टेदार
0
0.6320 0.2667
0,440
0.440
0 3 रमेश पिता रूगनाथ, नि.ग्राम कोठिदा यन पट्टेदार
वन कक्ष क्रमांक 503 0,440
0
0.440
0.542
0
0.542
0.542
0
4. सुखराम पिता गोपाल नि.ग्राम कोठिदा वन पट्टेदार
वन कक्ष क्रमांक 503
0.542
0.214
0
5
नि.ग्राम मुन्नालाल पिता शंकर, कोठिदा वन पट्टेदार
वन कक्ष क्रमांक 503 0.214
0
0.214 0.214
0.416
0
0.416
0.416
0
6 कोठिदा वन पट्टेदार गेंदालाल पिता बनियार, नि.ग्राम वन कक्ष क्रमांक 503 0.416
0
0.254 0.254
0,254
0.254
0
7
वन कक्ष क्रमांक वेलजी पिता रामजी, नि.ग्राम कोठिदा वन पट्टेदार
503
0.510
0.510
0
0.510
0.510
0
8 जगन पिता नराण , नि.ग्राम कोठिदा वन पट्टेदार
वन कक्ष क्रमांक 504
2.376 2.9395
0.5635
3.5140
2.376
1.1380
योग:-
7517
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 सितम्बर 2023
भाग 1 ]
क्र-10931 - भू-अर्जन-2023
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची कमांक (01 ) में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 के अन्तर्गत इन्दौर- खलघाट रोड़ कें प्रस्तावित बाकानेर घाट सेंक्शन के लिए पुर्ननिर्माण में प्रभावित ग्राम भैसाखो खुर्द, तहसील धरमपुरी , जिला धार के लिए वर्णित. भूमि जिसका कृषकवार एवं सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची (02 ) में उल्लेखित है, सार्वजनिक प्रायोजन के लिए आवश्यकता है ।
योजनान्तर्गत निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है । प्रस्तावित सर्वे कंमांक की भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 के अन्तर्गत इन्दौर- खलघाट रोड़ कें प्रस्तावित बाकानेर घाट सेक्शन के लिए पुर्ननिर्माण में प्रभावित होने के कारण अधिग्रहण किया जाना है । अतः सोशल इम्पेक्ट असेंसमेंट सर्वेक्षण को आवश्यकता नहीं है ।
अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुर्नव्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार, अधिनियम 2013 ( कं. 30 सन् 2013 ) की धारा 11 के अन्तर्गत घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (02 ) की भूमि की अनुसूची (01 ) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।
अनुसूची (01 )
तहसील - धरमपुरी ग्राम:- भैसाखो खुर्द
रकबा (हेक्टर)
अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल
क्रं. विवरण
कुल
असिंचित
सिंचित
0.1169
0
0.1169
1 राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 के अंतर्गत इन्दौर- खलघाट रोड़ के प्रस्तावित बाकानेर घाट सेंक्शन
0.1169
0
0.1169
योग
अनुसूची (02)
तहसील::- धरमपुरी राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 के की पुर्ननिर्माण में प्रभावित ग्राम भैसाखो खुर्द ग्राम:- भैसाखो खुर्द अन्तर्गत इन्दौर खलघाट रोड़ कें प्रस्तावित बाकानेर घाट सेंक्शन के लिए प्रभावित भूमि का विवरण
अर्जित की जाने वाली भूमि
भूमि का रकबा
का रकबा ( हेक्टर ) कृषक का नाम व पिता/ पति का नाम
स. कं.
असिंचित
सिंचित
असिंचित
सिंचित
कुल रकबा
कुल रकबा
खसरा कमांक
0.0958
0.0958 0
1.4290
1.4290
0
29
1 विरजबाई पिता रूगनाथ, गोपाल, परवीन, पुजा ना.बा. पिता मगन संरक्षक दादी रंगूबाई, सोनाबाई, कावेरीबाई, गजरीबाई पिता रूगनाथ, कैलाश, देवीसिंह, राजूबाई पिता छोगालाल, रंगूबाई वेवा छोगालाल, मनीषा पिता विश्राम, कंचनबाई बेवा विश्राम, जितेन्द्र ना.बा. पिता मयकूलाल संरक्षक कंचनबाई , जाति भील , नि. भूमि स्वामी
0
0.3160
0.3160 0.0211
0
31/2
0.0211 2 कन्हैया पिता सुखराम, ग्यारसीबाई पति कन्हैया, जाति भील, नि. भूमि स्वामी (अहस्तांतरणीय)
0
1.7450
1.7450 0.1169
योग:-
0 0.1169 मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 सितम्बर 2023
7518
क्र.- 10933- भू- अर्जन-2023- प्र.क्र.-02- अ-82-2023-24
[ भाग 1
चूंकि कन्द्रिय शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूचि क्रमांक 1 में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 के अंतर्गत इंदौर- खलघाट रोड के प्रस्तावित बाकानेर घाट सेक्षन के लिए पुनर्निर्माण में प्रभावित तहसील पीथमपुर जिला धार के लिए वर्णित भूमि जिसका कृषकवार एवं सर्वे नम्बरवार विवरण अनुसूची (2 ) में उल्लेखित है । सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है ।
योजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जाना प्रस्तावित है । प्रस्तावित सर्वे क्रमांक की भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 के अंतर्गत इंदौर- खलघाट रोड के प्रस्तावित बाकानेर घाट सेक्षन के लिए पुनर्निर्माण के कारण प्रभावित होने से अधिग्रहण किया जाना है । अतः सोषल इम्पेक्ट सर्वेक्षण की आवष्यकता नहीं है ।
अतः भूमि अर्जन पुर्नवासन एवं पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार, अधिनियम 2013 (क्र.30 सन् 2013) की धारा 11 के अन्तर्गत घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची ( 2) की भूमि की अनुसूची (1 ) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है:-
अनुसूची (1 )
ग्राम- पलासमाल
क्र
विवरण
1 राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 के अंतर्गत इंदौर- खलघाट रोड के प्रस्तावित बाकानेर घाट सेक्षन
तहसील - पीथमपुर जिला धार
अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा
सिंचित
असिंचित
कुल
2.329
3.996
6.325
अनुसूची (2)
भूमि का कुल रकबा
भूमि सर्वे नम्बर
कृषक का नाम
क्र.
अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा (हैक्टेयर में)
कुल
कुल
सिंचित असिंचित
1
2
3
सिंचित असिंचित
4 5
6
7
8
9
0.000 2.110
2.110
4/1
1.
राजाराम पिता मोरसिंह व गंगाबाई पति बाबुलाल जाति भील निवासी ग्राम पलासमाल
6
0.867
0.000
0.867
0.911
0.000
0.330
0.911
2.
7/2/1
0.330 0.000
0.000 0.458
0.215
0.215
0.000
0.458
नराण पिता सिकदार जाति भील शासकीय पट्टेदार निवासी ग्राम पलासमाल गेदिया पिता घेघरिया,
3.
0.229
0.000
0.229
0.000
0.229
0.229
7/2/2 मथुरीबाई बेवा घेघरिया , जाति भील शासकीय पट्टेदार निवासी ग्राम पलासमाल
4.
0.000 0.229
0.229
0.229
7/2/3 हीरा पिता घेघरिया, मथुरीबाई बेवा घेघरिया, जाति भील शासकीय पट्टेदार निवासी ग्राम पलासमाल
0.000
0.229 7519
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 सितम्बर 2023
भाग 1 ]
0.005
0.000
0.898 0.005
0.000
0.898
5
7/3 रामेश्वर पिता बाबू शासकीय पटटेदार निवासी ग्राम पलासमाल
0.070
0.500
0.000
0.500
6
7/4 सोहन पिता सावलिया, झीतुबाई बेवा सोहन शासकीय पट्टेदार निवासी ग्राम पलासमाल
0.180
0.000
0.959 0.180
0.000
0.959
48
7.
सुरेष , धमेन्द्र, पिता गोविन्द, लक्ष्मीबाई बेवा गोविन्द, जामसिंह पिता बुदिया जाति भील निवासी ग्राम पलासमाल हरेसिंह पिता घेघरिया जाति
0.204
0.950 0.204 0.000
0.000
0.950
75/3 8. भील शासकीय पट्टेदार निवासी ग्राम पलासमाल
0.275
0.275
0.000
1.909
1.909
0.000
9.
75/4 रामसिंह पिता मोरसिंह जाति भील शासकीय पट्टेदार निवासी ग्राम पलासमाल
1.293
0.000 1.293
1.293 1.293
0.000
10.
कैलाष पिता बुदीया निवासी ग्राम पलासमाल वन पट्टेदार
वन कक्ष क्रमांक 497
0,423
0.423
0.000
0.423
0.423
0.000
11.
रामु पिता मोरसिंह निवासी ग्राम पलासमाल वन पट्टेदार
वन कक्ष कमांक 497
0.678 0.678
0.678
0.000
0.678
0.000
रामसिंह पिता मोरसिंह 12. निवासी ग्राम पलासमाल वन पट्टेदार
वन कक्ष कमांक 497
0.448
0.448
0.489 0.000
0.489
0.000
नारायण पिता सिकदार 13. निवासी ग्राम पलासमाल वन पट्टेदार
वन कक्ष कमांक 502
0.879 1.576 0.000 0.879
0.000
सेवा राम पिता गोवर्धन 14. निवासी ग्राम पलासमाल वन पट्टेदार
वन कक्ष कमांक 502 1.576
6.325
3.996
2.329
7.244
योग
6.368
13. 612
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, प्रियंक मिश्रा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
7520
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 सितम्बर 2023
[ भाग 1
कार्यालय , कलेक्टर , जिला राजगढ़ ( ब्यावरा) , मध्यप्रदेश
क्र. -9945-भू-अर्जन-2023
राजगढ़ , दिनांक 4 सितम्बर 2023
चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न सूची के साने (4 ) में वर्णित भूमिकी अनुसूची के खाने (3 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है ।
प्रकरण कमाक 08 / 37-82/2023-21 चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नच दी गई अनुसूची कमांक 1 में रामगंजमण्डी से भोपाल नई बड़ी रेलवे लाईन निर्माण परियोजना तहसील ब्याधरा जिला राजगढ़ के ग्राम खजूरिया में रेलवे लाईन बिछाने हेतु वर्णित प्रभावित शेष भूमि जिसका कृषकवार सर्वे कमवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है । अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पादर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क. 30 सून 2013 ) की धारा 11 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसची 2 की भूमि की अनुसूची 1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोनार्थ आवश्यकता है । "
-: अनुसूची ( 1 ):-
तहसील: ब्यावरा
जिला: राजगढ़
रामगंजमण्डी से भोपाल नई बड़ी रेलवे लाईन निर्माण में भूमि का भू- अर्जन प्रस्ताव, ग्रामः खजूरिया
विवरण
स.
क.
(2)
(1)
1
रामगंजमण्डी से भोपाल परेक निर्माण में प्रभावित ग्राम खजूरिया को समि की आवश्यकता ।
अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हे.में)
प्रभावित रकबा
कुल रकबा
(4)
(3)
1.151
11.085
अनुसूची-(2)
क. प्रभावित कृषक / पिता का नाम
2
1
रामनारायण पिता देवचंद जाति दांगी
1
नि.ग्राम भ स्वामी
योगः-
धीसालाल पिता रामबंगश जाति द. गी
2
योगः-
गंगाप्रसाद पिता देव्या दांगी
3
योगः-
प्रभावित रकबा
सर्वे नंबर कुल रकबा
5
4
3
0.050
0.645
505
0.050
0.645
1
0.020
0.041
506/2/1
0.025
0.040
506/2/3
0.045
0.081
2
0.060
0.232
506/3/1
0.060
0.232
1 7521
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 सितम्बर 2023
भाग 1 ]
प्रभावित रकबा
सर्वे नंबर
क प्रभावित कृषक , पिता का सम
2
1
रामचंद्र पिता रामप्रसाद जति दीग 4
योगः-
राधेश्याम गोपाल जगदीश पित्ता शिवनारायण रूगनाथ पिता गंगाधर, काशीबाई बैवा गंगाधर, अजुध्यावाई पिता गंगाधर, घनश्याम , बनवारी, विध्यु फिल॥ 5 हजारी, जसोदी बाई चा हजारी जावे सुतार रामबगस , हरिनारायण कसनवाई पिता हीरा जाति सुतार
योगः-
6
राधेश्याम गोपाल जगदीश पिता शिवनारायण जाति सुतार नि.ग्राम
योगः-
रामचंन्द्र पिता सालगराग हि. 1/3 भाग
7
कुल रकबा
5 4
3
0.024 1.315
509/1
0.024 1
0.010 0.419
511/1
0.010 0.419
1
0.010 0.080
512/1
0.010 1
0.026 0.367
514/1
0.070 0.207
1365/1/1
हरिओम पिता सालगराम हि.1/3 नारानीबाई बेवा सालगराम हि. 1/3 आग
योगः-
देवबगस रामदयाल पिता शिवलातजाति
0.096 2
0.060 0.268
515/1/1/3
8
दांगी
योगः-
0.060 1
0.030 0.494
515/1/2/1
9 रंगलाल पिता नारायण जाति दांगी
योगः-
चम्पालाल पिता हजारीलाल जाति दांगी
0.030 1
0.020 0.382
515/2/1/1
10
योगः-
मांगीलाल , रामचन्द्र , दजेसिंह पिता शिवलाल , लीलाबाई, संताषवाई पुत्री 11 शिवलाल, मेवाबाई बैवा शिवलाल जाति दांगी हि. 1/2, रोड़ीबाई पिता राधेशिन हि. 1/2 जाति दांगी
योगः-
0.020 1
0.017 0.444
1351/1
0.174 0.395
1358/1
0.191 1 [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 सितम्बर 2023
7522
क प्रभावित कृषक , पिता का बाम
2
1
गोपाल पिता कालू जाति दागी
12
योगः-
प्रभावित रकबा
सर्वे नंबर कुल रकबा
5
4
3
0.020
0.183
1355/1
0.010
0.102
1393/1
0.030
2
0.017
0.027
1395/1/1
रामभरोसे पिता कालू जाति दांगी
13
0.040 0.084
1396/1/1
योगः-
छीताराम पिता बापूलाल दांगी
0.057 2
0.030 0.339
1359/4/1/1
14
योगः-
श्यामसुंदर पिता जगन्नाथ जाति दांगी
15
योगः-
कुन्दीलाल पिता जगन्नाथ जाति दांगी
0.030 1
0.020 0.759
1364/3
0.020 1
0.010 0.123
1498/1350/4/1
16
0.074 0.074
1497/1350/2/1
योगः-
रामनारायण पिता देवचद जाति दःगी
17
योगः-
0.084 2
0.020 0.522
1408/1
0.020 1
0.017 0.999
1410/2/1
सुरेश पिता महेश प्रसाद जाति दागो 18
योगः-
हरिओम पिता महेशप्रसाद जाति दांगी
0.017 1
0.060 0.362
1409/2/1
19
योगः-
राधेश्याम पिता रामरतन जाति दांगी
0.060 1
0.078 0.234
1411/1/3
20
योगः-
0.078 1 7523
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 सितम्बर 2023
भाग 1 ]
प्रभावित रकबा
सर्वे नंबर
क.
प्रभावित कृषक / पिता का नाम
2
1
कुल रकबा
5
4
3
0.010
0.120
1411/2/1
लक्ष्मीनारायण पिता रामरतन जाति दांगी
21
योगः-
22
बद्रीलाल पिता हजारीलाल जाति दांगी
योगः-
0.020
0.743
1412/1
0.030
0.863
2
0.025
0.494
515/2/2
0.025
0.494
1
0.004
0.380
1359/4/2
शिवचरण पिता बापूलाल जाति दांगी 23
योगः-
0.004
0.380
1
0.100
0.211
1497/1350/2/3
24
कन्हैयालाल पिता जगन्नाथ जाति दांगी
योगः-
0.100
0.211
1
1.151
11.085
कुलकिता 30
महायोगः-
भूमि के नक्शे (प्लान ) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व ) ब्यावरा, जिला - राजगद वो कार्यालय में किया जा सकता है ।
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 सितम्बर 2023
7524
-:अनुसूचीः-
कमांक / 9946 - अर्जन / 2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न सूची के खाने (4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (2 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है ।
प्रकरण कमाया 39/ 7-82/ 2023-24 चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीवेदी गई सूची क्रमांक 1 में रामगंजमण्डी से भोपाल नई बड़ी रेलवे लाईन निर्माण परियोजना तहसील ब्यावरा जिला राजगढ़ के ग्राम बाईहेड़ा में रेलवे लाईन बिछाने हेतु वर्णित शेष भूमि जिसका कृषकवार सर्वे कमवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है । अतः भू- अर्जन पुनर्वास और पुनव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पादर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क. 30 सन 2013 ) की धारा 11 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न दर्णित अनुराधी 2 की भूमि की अनुसूची 1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोनार्थ आवश्यकता है ।
-: अनुसूची ( 1 ): -
जिला: राजगढ़ तहसील : ब्यावरा
रामगंजमण्डी से भोपाल नई बड़ी रेलवे लाईन निर्माण में भूमि का भू-अर्जन प्रस्ताव प्रस्ताव, ग्राम-बाईहेड़ा
स.क
अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हे. में )
प्रभावित रकबा
कुल रकबा
(4)
(3)
( 1)
(2)
1
2.273
17.686
रामगंजमण्डी से भोपाज नई बड़ी रेलवे लाईन निर्माण में प्रभावित ग्राम बाईछेड़ा की भूमि की आवश्यकता ।
2.273
17.686
कुल योग:-
-: अनुसूची ( 2 ) : -
सर्वे नंबर
स.क्र. नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम
भूमि का रकबा (हे.में)
अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हे. में)
5
4
3
2
1
1.347
0.045
416/1/1
1 धुलीलाल पिता रामलाल जाति दांगी
0.045
1.347
योगः-
1
0.070
0.278
807/1/1
2
दवारका प्रसाद हरीओम पिता चंदरलाल जाति दांगी नि. खजूरिया
0.070
0.278
योगः-
1 7525
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 सितम्बर 2023
भाग 1 ]
स.क्र नाम कृषक, पेिक्ष का जाति ग्राम
2
1
3
गोकुलप्रसाद पिता गंगाधर जति दांगी निग्रा भू
सर्वे नंबर
भूमि का रकबा (हे.में)
अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हे. में)
5
4
3
0.016
0.335
807/2/1
0.039
0.189
819/1/1
0.006
0.167
819/2/1
0.060
0.100
811/2
0.121
0.791
4
योगः-
नाथूलाल पिता गंगाधर नि खजुरिया भू स्वामी
4
0.017
0.025
810/1/2
0.172
0.368
810/1/3
0.189 0.393
2
योगः-
5
मांगीलाल, रामचन्द्र, बजीसंह,लील बाई , संतोषवाई पिता शिवलाल,गेवाबाई वा शिज्ञाल जाति दांगी नि. खजूरिया
0.015 0.430
812
0.044
0.551
818/1
0.059
0.981
2
योगः-
6
रामबाबू पिता रग्गलाज जाति दागी नि... खजुरियो भू स्वाजी
0.035
0.273
814/2/1
0.035
0.273
1
योगः-
जतनबाई पिता गोपाल प्रसाद जाति दागी नि
7
खजूरिया भूस्वाजा
0.028
0.411
815/1/1
0.028
0.411
1
योगः-
8
0.070
0.689
821/1
कन्हैयालाल शिवनारा लाई पिता चंदरलाल, गोरावाई क्वा चंदरलाल जाति दांगी नि. ग्रा.भू.
0.070
0.689
1
योगः-
9
रामचरण रंगलाल पिता नाथूलाल जाति काछी नि.ग्रा.भू.
0.075
0.400
822/2
0.075
0.400
1
योगः-
0.092
0.670
823
किशनलाल पिता देवा जाति दांगी निखजूरिया
10
0.092
0.670
1
योगः-
11
0.102
1.257
828/1/1
दिवचद शिवचरण पिता राभवनस जाति दागी निखजूरिया
0.102
1.257
1
योगः-
0.006 रामस्वरूप पिता रतनलाल जाति दागी नि.ग्रा.
12
0.532
829/1
0.006
0.532
1
योगः-
रामचद्र पिता नाराण जाति दागी नि.ग्रा.
13
0.003
0.020
830/3
0.003
0.020
1
योगः- 7526
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 सितम्बर 2023
स.क्र
नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम
1
2
14
लक्ष्मीचदे नवसिंह पिता बानलाल भवरीबाई अयोध्याबाई राजबाड़े पुत्री बापूलाल जाति दांगी नि खजूरिया
[भाग 1
सर्वे नंबर
भूमि का रकबा (हे.में)
अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हे.में)
4
5
3
0.544
0.039
832/1
योगः-
मोहनलाल पिता मोतीलाल जाति दांगी निवासी खजूरिया
15
1
0.544
0.039
0.033
0.552
833/1/2
0.033
योगः-
16
अमृतलाल पिता कन्न्हैया लाल जाति ब्राहमण निग्रा
1
0.552
0.581
0.061
772/1
0.015
0.093
871/1/1
2
0.674
योगः-
रंगलाल पिता जाग जाति दागी निग्रा भू.
17
योगः-
देबी राम पिता कानाराम जाति भील निग्राभू
18
योगः
हेमराज पिता रामबगरा जाति गील निग्रा.भू.
19
0.076
0.601
0.247
768/2/1
0.166
0.003
874/3/3
0.250
0.767
2
0.157
0.702
766/4/1
0.157
0.702
1
0.019
0.250
904/2
0.126
0.005 903/2
0.024 2
0.376
योगः-
बद्रीलाल पिता घोसालाल जाति दागी निग्राभू
20
0.008
0.659
916/1
0.659
0.008
योगः-
21
रूकमा बाई पति राम बगस जाति भील नि ग्रा.भू.
1
0.005
0.312
914/1/1/1
0.005
योगः-
22
अयोध्या बाई पति बद्रीलाल जाति दागी नि. ग्रा.भू.
1
0.312
0.006
0.747
920/1/1
0.747
0.006
योगः-
देवनारायण पिता रामचन्द्र जति दांगी नि.ग्रा.
23
1
0.221
0.150
918/2/1/3
0.012
0.101
919/1/1
0.322
0.162 2
योगः-
24
0.150
0.291
कन्हैयालाल पिता रामचन्द्र जाति दांगी नि.ग्रा.भू. 918/2/2/2
0.150
योगः-
राधेश्याम पिता रामचन्द्र जाति दागी
25
1
0.291
0.009
0.245
920/2/2
0.245
0.009
योगः- 1 7527
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 सितम्बर 2023
भाग 1 ]
स.क्र. नाम कृषक, पिता का जाति ग्राम
2
1
26
रोडजी रामचरण रामप्रसाद पिता रामबगस जाति दांगी नि.खजूरिया
सर्वे नंबर
भूमि का रकबा (हे.में)
अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हे. में)
5
4
3
0.045
0.591
834/1
0.045
0.591
1
योगः-
27
0.009
0.224
783/1/4/1
रामनारायण पिला अवरलाल जाति दागी नि. ग्रा.भू.
0.009
0.224
1
योगः-
28
बदामबाई पति लक्ष्मीचंद जाति दागी नि खजूरिया
0.068
1.088
773/1
0.068
1.088
1
योगः-
29
0.065
1.135
873/3
शिवनारायण पिता भागीलाल जाति दागी नि. ग्रा
0.065
1.135
1
योगः-
30
0.072
0.162
874/2/4
रामबगस पिता भवरलाल जाति दांगी नि.ग्रा. भू
0.072
0.162
1
योगः-
31
0.200
0.253
874/2/1
रामप्रसाद, शम्भूलाल रामबनम पिता भंवरलाल, कस्तुरीवाई वैवा गंवरलाल जाति दांगी
0.200
0.253
1
योगः-
2.273
17.686
कुलकिता-38
कुलयोगः-
हर्ष दीक्षित , कलेक्टर.
7528
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 सितम्बर 2023
[ भाग 1
कार्यालय , कलेक्टर , जिला सिवनी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन
राजस्व विभाग
सिवनी , दिनांक 14 सितम्बर 2023 क्र.-7068-जि.भू.अ.-2023
चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से ( 14) में उल्लेखित वर्णित भूमि की डूंडा (बंदम) लघु जलाशय परियोजना अंतर्गत बांध निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) उपबंधो के अनुसार एतद द्वारा सभी सम्बंधित हितबध्द व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन द्वारा कार्यपालन यंत्री जल संसाध्धन सभांग क्रं 0 1 सिवनी जिला सिवनी से संबंधित भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों के प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है ।
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के संबंध में भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 6 के अंतर्गत सिंचाई परियोजना की बाबत जहां तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधो के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रक्रिया की अपेक्षा की जाती है इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण उपबंध लागू नहीं होगे , उपरोक्त के संबंध में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार भोपाल द्वारा दिनांक 17/4/2015 की स्वीकृति दी गई है । अतः अधिनियम की धारा 11 (3 ) के अंतर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है अर्जन हेतु प्रस्तावित भूगि का विवरण निम्नानुसार है:-
01.ग्राम का नाम
:- डुडा
ब.नं.:-287
प.ह.न.- 47
02. रा.नि.मं.
:- घंसौर
तहसील:- घंसौर जिला सिवनी
:- 25.63 हेक्टेयर
03. अर्जन हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल
सीमाए
सरवना
वृक्ष हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता
ए
सर्वेक्षणसं०
उत्तर दक्षिण
पश्चिम
संख्या
प्रकार
किस्म
भूमिकाप्रकार
NipklubBolla
अर्जनकाक्षे०हैं०में
प्लिथएरिया
3
1
4
2
5
6
7
8
9
10 11
12 13
14
1 21
भूमि
कृषि
भूमि
0.15
भूमि
Helpiteffe
शासकीयनाला
सागौन आम बेर
234
चंदोबाईबगैरहकी
bola142şleltf2
bla142$101-2
चुन्नाबाई बेवा कुदुवा टेकलाल महाजन राजेंद्र बहादुर जलसोबाई राजेश पिता कुदुवा जाति गोंड नि. घंसौर भूमिस्वामी
2 82/3 कृषि
1
भूमि
0.12
बडेझाड काजंगल
काजंगल
धवा बे
बडेझाड काजंगल
tribitite
22
192List|
जलसो पत्नी कमलेश जाति गोंड़ नि. घंसौर भूमिस्वामी
2 3 152
0.20
कृषि
भूमि
भूमि
बेर पलाश 5
चराईकी
जलसोकी
1425122 भूमि
192şak
Helplifie 7529
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 सितम्बर 2023
भाग 1 ]
4
भूमिस्वानी
10th1402240
0.10
जीवन पिता झाडू जाति गोंड नि. ग्रा. भूमिस्वामी
हि
मुन्नाकीभूमि
kefiebolaisHolin
सोता फल बर जामुन धंवा तेई
144145921131210/22
$12/23
621 2 1 5 5 साजा 9 सागौन्न 5
6132
1.04
5 23
कृषि
भूमिस्वामी
भू-जल
चंद्रोबाई बेवा केवट देवेंद्र कुमार प्रमोद कुमार त्रिवेणी पिता केवट जाति गोंड नि. घंसौर भूमिस्वामी
जीवनकीभूमि
22413010
गेंदलालबगैहरकीभूमि
4 7 15 6 7 1 5
सीता फल नीम पलाश साजा तेदू कारी अर्जुन
0.55
6 55
कृषि
भूमिस्वामी
यामवतीकीभूमि
चंद्रोदाईबगैरहकी છે???
4 321
लेडिया सीता फल नीम अर्जुन
With1422115212
While1422112212
3
सागौ गौन
चंद्रोबाई
0.08
7 148 कृषि
भूमिस्वामी
blebla
bijitsink
192221112
tyle5122
tile5123
0.37
8 24
कृषि
भूमिस्वामी
गेंदलाल सिया सरस्वती अनीता पिता सिम्मीलाल जाति गाँड नि.ग्रा. भूमिस्वामी
38 8 2 5 5
चंद्रोबाईबगैरहकी भूमि
चंद्रोबाईबगैरहकी भूमि
सागौन अर्जुन साजा पलाश लेडिया
bife142BINDHER
Withye21152
9
0.27
155 कृषि
भूमिस्वामी
5 6 4
सागौन अर्जुन साजा
चराईभूमि
wife5122
wesa-
14234ekblet શું???
मंगल कमल सावंत्री मंगलो गिलसिया पिता भूरा प्रागोबाई बेवा मुन्ना सुनील कुमार संजय कुमार सपना पिता मुन्ना ब्रजेश देवी गयावती कृष्णाबाई दीनलाल सुखलाल महाजन पिता सुकल सन्नोबाई बेवा प्रेमचंद कृष्णकुमार
25/1
10
कृषि
भूमिस्वामी 0.35
सागौन पलाश लेडिया धवा महुआ
4 2 2 1
बडेझाडकाजंगल
Win196211E20
जीवनपि.झाडूकीभूमि
अशोककुमार आशीषकुमार निशा पिता प्रेमचंद जाति गोंड नि. घंसौर भूमिस्वामी
53216byLalja [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 सितम्बर 2023
7530
पलाश 2
11 29
0.06
भू-जल
2
अर्जुन्न
Helpiteffe
thebla19226thflatele
Theyebawalabol340WINILE
wegowibbledby22/12DINE
झुन्नीलाल जयसिह उजयार चिराजा पिता झुन्नीलाल सुमन मुन्ना मंगल कमलसिंह सांवनी भंगलो गिलसिंह पिता भूरा रतो वे . भूरा वोदू पिता मिहीलाल रीझन बलदेव कुसुमबाई पिता मोहन हरिओम इन्दिया दिविया कांतिबाई (नाबा) पिता वो वली बलीराम वती पित्तो धर्मपत्नी स्व. बलीराम जाति गौड नि.
ग्रा. भूमिस्वामी
सागौन 30
हिल्लाबाई कलाबाई
8
अर्जुन्न
3
बेल
बेर 5
12 27
0.45
भूमिस्वामी
पलाश 50
धंवा 40
लेडिया 9
बडेझाडकाजंगल
बडेझाडकाजंगल win18sitsman
पिता घंसू गिरनिया पिता हरपालसिंह लोंगवती बेवा भावसिंह सिगलेश उत्तम पिता भावसिंह जाति गोंड नि. घंसौर भूमिस्वामी
शेषभूमि 42221121135Y
बहेरा 5
सागौन्न 16
अर्जन 16
3
5
96
जामुन
4
0.12
13 53
6 कृषि
Helledbefle
2
Lehighla
6
बडेझाडकाजंगल
बडेझाडकाजंगल
ज्ञानीलाल छोटेलाल सोमती दसिया रेवती छोटीबाई सुन्नाबाई पिता शिवलाल अमरवती पिता तीतू खूबवती बेवा सूरज कुंतीबाई पिता सूरज जाति गौंड नि. ग्रा.
3
भूमिस्वामी
3142છછ3211212312
2
1
वेल बेर पलाश सीताफ ल हर्रा गुजा जगरा सी कारी लेडिया
2
बहेरा
0.40
14 54
जंगल
12211522
1 2 4 6
जंगल 1422112212
बजारीबगैरहकी शेषभूमि
बजारी रज्जोबाई पिता पुन्नू कुदिया बेवा पुन्नू जाति गाँड नि. ग्रा. भूमिस्वामी
शेषभूमि 14232411211312
नीम धवा लेडिया सीताफ ल कारी
1
56/1
0.28
15
कृषि
भूमिस्वामी
456 1
सागौन अर्जुन पलाश महुआ
blunkeSilkan
Win196SIHEME
the19231/12slope
biflebla142salerşlbpbhina
श्यामवतीबाई बेवा चमरू मुन्नालाल गोविंदप्रसाद मोहन सुकवारोबाई जानकी तुलसाबाई पिता चमरू हुल्लाबाई बेवा महासिंह अशोककुमार अस्सूलाल शंकरलाल मुनियाबाई पिता महासिंह बुधियाबाई पिता पिरमू जाति गोंड नि. घंसौर भूमिस्वामी 7531
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 सितम्बर 2023
भाग 1 ]
16 56/2
0.10
भूमिस्वामी
रिंगियाबाई बेवा कलीराम भालसिंह सुनीता पिता कलीराम जाति गोंड नि. घंसौर भूमिस्वामी
चंदोबाईबगैरहकीभूनि
ife142211112213bly
The14214312Rhin&
bthebla142minutદ્ધ
साजा बेर खैर नीम महुआ अमरूद आम जमराए गूंजा सीताफ
30 1 1 5 3 3 18 8 10 1 12
ल
हरवनसिंह पिता बिहारी
चंद्रोबाई बेवा केवट
समि
17 59/1
भूमि भूमि
0.81 देवेंन्द्र कुमार प्रमोद
मोजेलालपि. अंजीलालकी
कुमार त्रिवेणी पिता केवट
142şlesias
सागौन्न अर्जुन साजा पलाश
2 4 25 5
yeWibilate मोजेलालपि.
ablesiblin wifeasbriloch
सविता बेवा बिहारी
67/3
18 भूमस्वामी
कृषि
भू-जल
भू-जल
Ekbigbtalla
सागौन्न अर्जुन साजा पलाश लेडिया
4 4 2 5 5
The142512N2
सुनिया कल्लूबाई सुखियाबाई पिता बसोरी 0.47 केशरबाई पिता शेव तिजियाबाई बेवा दर्शन कुदंन बटरो सरस्वती पिता दर्शन जाति गौंड नि. सिवनी भूमिस्वामी
59/2
0.41
19
भूमि
भूमिस्वामी
भूजल
चदोबाईबगैरह कीभूमि
5 5 22 1
सविताबेवा भूमि बिहारीबगैरहकी
blayesleelaye
सागौन अर्जुन पलाश साजा सीता फल
केशरबाई पिता सेवजी जाति गोंड निग्रा भूमिस्वामी
भूजल
भू-जल
67/2
20
0.48
कृषि
भूमिस्वामी
toalgeballa
सविताबेवाबिहारी। The132212
सागौन अर्जुन पलाश साजा लेडिया
345 5
59/3
21
कृषि 0.20
भूमिस्वामी
भूजल
भूजल
5 222
सागौन साजा जामुन पलाश तेई
ke32512N2
wifeb/s192 ake1313113100ja
सविता बेवा बिहारी हल्को जगदीश पिता दसरू केशरबाई बेवा दिलीप ब्रजेश अनूप पिता दिलीप हरवंश पिता बिहारी जाति गोंड नि.ग्रा. भूमिस्वामी
2261 भूमिस्वामी 0.19
सागौन अर्जुन साजा पलाश लेडिया
BINAKESHEM
3 4 1 5 2
kitese14thwinit
भूजलपानीकेनीचे
सविता बेवा बिहारी हल्को जगदीश पिता दसरू केशरबाई बेवा दिलीप ब्रजेश अनूप पिता दिलीप हरवंश पिता बिहारी जाति गोंड नि.ग्रा. भूमिस्वामी
titletheawethtells [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 सितम्बर 2023
7532
23 67/1 कृषि 0.47
भूमिस्वामी
वनभूमि
लडिया अर्जुन्न बेर कारी सीता फल
3
*148HURRANGE
भूमि लालमतिपतिछत्तर
124ksolethwinit
सम्वतः क्या विहारी इ जगदीश पिता दसरू केशरबाई बेवा दिलीप ब्रजेश अनूप पिता दिलीप हरवंश पिता बिहारी जाति गोंड नि.ग्रा. भूमिस्वामी
0.49
24 62
कृषि
भूमिस्वामी
सागौन्न महुआ पलाश
8 1 10
जंगल 142212@b
मौजेलाल व. अन्जेलाल जाति गौंड नि.ग्रा. भूमिस्वामी
चंदोबाईबगैरहकी भूमि
चंदोबाईबगैरहकी भूमि
byellaty befhe1942allalala
0.10
63/1
25
कृषि
भूमिस्वामी
सागौन्न अर्जुन बांस 2
भूमि blayeallaala सियारामपि.
नीचे yeHothwinfo
theliyeThokela हिम्मतपि.
मोजेलालपि. btheyebuble
सियाराम पिता रामप्यारे जाति गोंड नि.ग्रा. भूमिस्वामी
0.27
26 64
कृषि
Hellerbefle
8 1
सागौन्न साजा अर्जुन बांस कंजई
हिम्मतपि.रामप्यारे कीभूमि
btlelgewiwinte मोजेलालपि.
भूजलपानीके नीचे
भूजलपानीके नीचे
5
सागौन अर्जुन भेलवा
27 63/2
0.27
कृषि
हिम्मत पिता रामप्यारे जाति गोंड नि.ग्रा. भूमिस्वामी
11122
alt:1214thwinfe भूजलपानीकेनीचे
algadbatefolktale
keleyesababybhag
btitleicewiwaleboywoh
2530
नीचे
0.43
28 65
सुमतलाल पिता हरीलाल जाति गोंड नि० ग्राम भूमिस्वामी
48yethwinfe
का WINA146S1522
with16sitsRe
भूमि 14222/012Wibble
सागौन धंवा पलाश बहेडा मॅदा साजा मजनी
53222
घर
0.91
69/1
29
भूमिस्वामी
10वर्गमी.
संतोखी पिता सोखीलाल जाति गोंड नि० ग्राम भूमिस्वामी
blelakesilsEle
लालमतिबेवाछत्तरकीभूमि
पंचमलालपि.सोखीलालकीभूमि
بو कुंआ 1
thegeaskableWetla
सागौन अर्जुन धंवा बांस साजा लेडिया मेन्हर नीम सीताफ ल महुआ अमरूद 7533
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 सितम्बर 2023
भाग 1 ]
0.90
30
69/2 कृषि
भूमिस्वामी
कीभूमि १७
कीभूनि
पचभलाल मिता सोखालाल रामवती बे तेईसिंग जाति गौंड नि. ग्रा. भूमिस्वाभी
कीभूनि AH!!bhHBhi
बडेझाडकाजल
2
wifebyblable
Winkofyout
अमरूद जामुन्न लेडिय्या अर्जुन्न धवा
2
सागौन लेडिया
कृषि 0.90
भूनि
31 69/3
1412dlight
bbrlgotalla
Werightla
2
अर्जुन नीम खमेर धंवा जामुन अमरूद महुआ
अंतराम पिता सोखीनलाल जाति गोंड नि.ग्रा. भूमिस्वामी
gewikitbyblbtkh
bija12yebepehla
साजा
0.15
बंशीलाल
3228/3 कृषि
भूमिस्वामी
साजा पलाशश
कपिलपि
कीभूमि
ज्ञानीलाल कीभूमि
wit पंचमलालपि कीभूमि
बडेझाड काजंगल
0.14
4
69/4
33
भूमि
कृषि
सागौन पलाश 8
ifeletteffe
रामवतीकीशेष
संतोखीपि सोखीलालकीभूमि
बजारीपिछत्तर कीभूमि
भूजलपानीके नीचे
22
कृषि
3469/5
नीचे
रामबती ध ०प० स्व० तेईसिंह जाति गौड नि ग्रा. भूमिस्वामी
0.14
पंचमलालपि
सोखीलाल कीभूमि
भूजल طلعها
Beffeals AgePatels
bathebla LyePakis
सागौन्न पलाश महुआ
Hellofhe
0.12
69/6
35
कृषि
सागौन 3 पलाश 6
भूजल पानीके नीचे
अंतरामपि सोखीलाल कीभूमि
शेषभूमि isepehla
besttesle
जंगल 1422115&n
सागौन
70/1
36
0.40
कृषि
भूमिस्वामी
लालमति बेवा छतर जाति गोंड नि.ग्रा. भूमिस्वामी
12101615 3 10 1 2 2
But4214thwARA
संतोखीपिसोखीलालकीभूमि
सविताबेवाविहारीकीभूमि
सुखदेवबगैरहपि.छत्तरकीभूमि
अर्जुन पलाश बेर जामुन लेडिया धवा उमर हर्रा बहेरा आम भेलवा जमरा सी
1
1
0.40
37 70/2
भूमिस्वामी
रमनपि. छत्तरकी भूमि
सुखदेव पिता छतर जाति गोंड नि.ग्रा. भूमिस्वामी
सागौन अर्जुन पलाश लेडिया
5 232
संतोखीपि. सोखीलालभूमि
लालमतिबेवा छत्तरकीभूमि
शिवप्रसादपि. bifle142WA
70/3
0.40
38
कृषि
भूमिस्वामी
हरिप्रसादपि छत्तरकीभूमि
सागौन 5 अर्जुन पलाश लेडिय। बेर
शिवप्रसाद पिता छतर जाति गोंड नि.ग्रा. भूमिस्वामी
101662 15
लालमतिबेवा fleyeawa
रमनपि.छत्तर कीभूमि
शिवप्रसादपि belle142143 [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 सितम्बर 2023
7534
0.40
कृषि
3970/4
भूमिस्वामी
हरिप्रसाद पितः छत्तर जाति गोड निग्रा भूमिस्वामी
अर्जुना । पलाश लेडिया बेर
25 16 3 15
छत्तरकीि शिवप्रसाद
लालमतिवंश्त छत्तरकीमुनि
रमनपिछत्त
70/5
40
कृषि
भूमिस्वामी
रमन पिता छतर जाति गोंड नि.ग्रा. भूमिस्वामी
0.40
भूजलपार्न नींव
सागौन अर्जुन पला'श लेडिया बेर
10 10 16 5 15
बजारीपिछत्तर कीभूमि
bybitakbind छत्तरकीभूमि
भूजलपानीके नीचे
भूजलपानीके नीचे
70/6
41
कृषि
भूमिस्वामी
बजारी पिता छतर जाति गोंड नि.ग्रा. भूमिस्वामी
0.40
0.39
4271
सुमनबाई पत्नि रामकृपाल जाति गौंड निग्रा भूमिस्वामी
0.51
4373
Helpiteffe
सुमनबाई पत्नि रामकृपाल जाति गाँड नि.ग्रा. भूमिस्वामी
0.12
4476
0.10
45 75
कृषि
भूमिस्वामी
सुमनलाल रोशन पिता झिरीलाल धनोताबाई ध०प०स्व० झिरीलाल जाति गोंड नि.ग्रा. बंदम भूमिस्वामी
12
10
सागौन अर्जुन
16
15
1 पक्काकुआ1
पलाश डिया 10 बेर जामुन उमर 1 भेलवा
1
belle148awerofblea
भूजलपानीकेनीचे
bifleyearlierwiwi2ારયુ संतोखी
belle198AURby2222
6
सागौन
5
3
7
पलाश लेडिया
1
Butse14thwinf
be1to13813-bh
भूजलपानीकेनीचे
भूजलपानीकेनीचे
1
अर्जुन धवा जमरा सी साजा कारी हल्दू
सागौन
अर्जुन
5232
1
1
biflerlystalla
blin142215212
लेडिया धवा बहेरा आम भेलवा
Ritelethwint
1
eltse14thwinfo
सागौन
2
bethebla14212th
अर्जुन लेडिया धंवा चार भेलवा
withkesilkSte
bifleyesaliebewil
bifle149222k18WINEHEA
2
1
सागौन अर्जुन लेडिय धंवा चार
नीलमबगैरहकी भूमि
नीलमबगैरहकी भूमि
शेषभूमि 1482018WINKHES
192924112WIDGE wifeb 7535
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 सितम्बर 2023
भाग 1 ]
5
46 77
0.20
भूमिस्वामी
सागौन्न लेडिय्या धवा पीपल्ल
बडेझाडकाजंगल
कुसुमबाईपि.मोहनकीभूमि
title142saferbiWAGA
win150withinklebthoth
रुका विनला पिता बजक बितनाबाई वेवा वशीलाल अहिल्याबाई छोटीबाई मेंहन्तीबाई गनीताबाई शिखाबाई कपिल पिता बंशीलाल कुलदीप ममता कल्पना पिता भागचंद जाति गौड निग्रा भूमिस्वामी
9
0.40
47 81
नीचे
कृषि
7
कुसुमबाईपि. मोहनकी biflebl भूजल पानीके
बडेझाड काजंगल
नीलमबगैरह कीभूमि
Belate
कुसुमबाई पिता मोहन जाति गोंड निवासी घंसौर भूमिस्वामी
सागौन्न 8 अर्जुन्न लेडिया धंवा
1
4879
0.04
अर्जुन लेडिया 23
कृषि
thebitish
कुसुमबाईपि
कुसुमबाई पिता मोहन जाति गोंड निवासी घंसौर भूमिस्वामी
जंगल 132115212
13SHEab जंगल
bellelgeballe
1422115212 बडे जंगल
49 84/2 कृषि
भूमिस्वामी
8 8 4
सागौन अर्जुन लेडिया
कुसुमबाई पिता मोहन 0.28 जाति गोंड निवासी घंसौर भूमिरवामी
LeRightNIA
12thStellus बलदेवकीभूमि
bilokoslisan
भोपतपिधोबीलाल कीभूमि
सागौन 16
50
1.03
कषि
भूमिस्वामी
82/1 /1
शासकीयवन
रीडान पिता मोहन जाति गाँड निवासी घंसौर भूमिस्वामी
बडेझाडकाजंगल
441452216001200ll
महुआ चार अमरूद पलाश साजा अर्जुन जामुन भिडारा आंवला लेडिया
win140211626
तेई
10 1 2 15 20 40 6 9 7 15 10
82/1
51
0.52
कृषि
भूमिस्वामी
12
सागौन अर्जुन पलाश
125 3
bebluebella जंगल 132115212
byte142Lala
bife132phar जलशोध.प.स्व
सुग्गाबाई बेवा बलदेव सावित्री शिवराज पिता बलदेव जाति गौंड नि.ग्रा. भूमिस्वामी
5284/1
जगल
0.31
कृषि
पंचमलालकी
Helplifie
13575
1kSusar
brlgbtalla
सागौन अर्जुन पलाश महुआ
142$BHAR
भूमि भूमि
84/3
53
0.11
जंगल
कृषि
fellbitefe
धोबीलालकी
152211sab
-bigbtalla
भोपतपि.
भूमि
इंदिया दिबिया कान्ति पिता बलीराम पित्तोबाई बेवा बलीराम जाति गौंड नि. घंसौर भूमिस्वामी
8 5 5 1 6
कुसुमबाईकी भूमि
सागौन अर्जुन पलाश महुआ साज
सागौन 11
4
5485/1
0.77
धंवा पलाश 3
भोपत पिता धोबीलाल जाति गौंड नि.ग्रा. भूमिस्वामी
2
महुआ 7536
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 सितम्बर 2023
5585/2
0.77
भूमिरवानी
वदू पिता धोबीलाल जाति गाँड नि.ग्रा. भूमिस्वामी
[भाग 1
1
शासकीयवन 2122155
तरापि,धांदीलाल कीभूमि
भोपतपि.धोवाला कीभूमि
0.78
56
85/3
भूमिस्वामी
तारा पिता धोबी जाति गौंड नि.ग्रा. भूमिस्वामी
trife142123Js
अर्जुन्न पलाड्य महुउसा साजन धंवा तेई 10
1
3
205
सागौन्न 10 मेन्हर गुजा महुआ धंवा 10 सजा पलाशश
bifelgeselete12
चंदूपि.धोबीलालकीभूमि
57 85/4 कृषि
भूमिस्वामी 0.78
पूना मिन्ना चंदा भोपत चंदू तारा पिता धोबीलाल दिनेश राजेश सुग्रीव पिता चोखेलाल जाति गोंड नि.ग्रा. भूमिस्वामी
58 150 भूमिस्वामी 0.35
पूना मिन्ना चंदा भोपत चंदू तारा पिता धोबीलाल दिनेश राजेश सुग्रीव पिता चोखेलाल जाति गोंड नि.ग्रा. भूमिस्वाभी
0.06
59 154 भूमिस्वामी
कृषि
-bigotila
title1981231s
अर्जुन 15 तेई 10 जामुन नीम कारी गुरार
the198112
bebigbhila
1710130
सागौन धंवा वेर तेंदू
EBBlushila
belle12mals
1
जामुन कारी साजा मेन्हर
4304
bya152Han
The142$10/22
withyesimpr
शेषभूमि
चराईभूमि
बजारी रज्जोबाई पिता पुन्नूकुदिया बेवा पुन्नू जाति गौंड नि. घंसौर भूमिस्वामी
156
60
2.10
कृषि
Yelaket
छोटेलाल मोजेलाल इत्तूलाल सोनसिंह सोहद्रा सरोज संजोबाई पिता हेमूलाल वेदवती बेवा अच्छेलाल राजकुमार संध्यापिता अच्छेलाल हेतवती बेवा सुमतलाल गनपत सम्पत श्यामलाल पिता सुमतलाल रम्मो बेवा बारेलाल भागचंद पिता बारेलाल शैलेष यशोदा पिता बारेलाल जाति गोंड नि.ग्रा. भूमिस्वामी
61163
0.16
भूमिस्वामी
चराईभूमि
सागौन लेडिया धवा
235
बजारीकीशेष भूमि भू-जलपानीके नीचे
पक्काकुआ1
behigeballa
kiteselobwin-
सागौन महुआ अर्जुन आम इमली खैर बांस जामुन भेलव अमरूद नीम
622 3 1
thebla1922242biRIA
Blessyethwin-le
1
35 5
सागौन अर्जुन महुआ पलाश
शेषभूमि 142110612148
शेषभूमि 14022412Biopl
श्री ठाकुर जी महाराज मंदिर पहाडी संरक्षक राम रंजन सिंह दत्तक मदनसिंह नि. घंसौर प्रबंधक कलेक्टर भूमिस्वामी
शेषभूमि 14214312146
भू-जलपानीके नीचे 7537
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 सितम्बर 2023
भाग 1 ]
62161
0.20
कृषि
Lalbelefte
सरूपा पिता प्रेमलाल जाति गौड नि.ग्रा . भूमिस्वामी
wifebystalla
प्रीतलालपिजीवनलाल कीभूमि
0.56
6330
कृषि
भूमिस्वामी
wife1325R?112
bthebla192227-12
ज्ञानीलाल छोटेलाल सोमती दसिया रेवती छोटीबाई सुन्नाबाई पिता शिवलाल अमरवती पिता तीतू खूबवती बेवा सूरज कुंतीबाई पिता सूरज जाति गौंड नि.ग्रा. भूमिस्वामी
51/1
64
0.20
भूमिस्वामी
कृषि
कपिल पिता बंशीलाल जाति गोंड नि.ग्रा. भूमिस्वामी
3
2
सागौन महुआ धवा 1 लेडिया पलाश नीम
141442thwin-
thebia192that
अर्जुन
1
64
पलाश
कपिलपि.बंशीलालकीभूमि
alltye14thwin-A
3
अर्जुन्न पलाश लेडिया
कपिलपि.बंशीलाल toflebla142
wiwibyhapte कीभूमि
25.63
योग
Win16SIHESE
ज्ञानीलालपिशिवलाल कीभूमि
1865
केकुआ-2 पकआ-2
10वर्गमी.
1. अर्जित की जाने वाली उपरोक्त प्रस्तावित भूमि का नक्शा प्लान का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व घंसौर जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है ।
2. अर्जित की जाने वाली उपरोक्त प्रस्तावित भूमि का नक्शा प्लान का निरीक्षण कार्यालय कार्यपालन यंत्री जलसंसाधन संभाग क्रं 1 सिवनी जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है ।
3. अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात क्रय / विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विललंगम सृजित नहीं करेगा ।
4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति " भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 15 (1 ) के अधीन इस अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप यदि कोई हो , फाईल किए जा सकेंगें ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, क्षितिज सिंघल , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव, 7538
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 सितम्बर 2023
[ भाग 1
कार्यालय , कलेक्टर , जिला सीहोर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन
राजस्व विभाग
सीहोर, दिनांक 12 सितम्बर 2023
(प्रारूप धारा 19)
7 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013
::अधिसूचना::
प्रकरण क्रमांक 010/अ -82 /2021-2022 , चूकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया हैं कि नीचे दी गई
अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता हैं । अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और
पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वार। यह
घोषित किया जाता हैं कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है ।
-अनुसूची
1. भूमि का वर्णन
(क) जिला - सीहोर
(ख) तहसील जावर
(ग) ग्राम - गुराडियावर्मा
(घ) क्षेत्रफल 137 721 हेक्टयर
कुल रकबा अर्जित रकबा
स.क्र. खसरा क्रमांक
(हेक्ट) (हेक्ट )
1 2 3 4
डूब प्रभावित भूमि
1 479/1 0.551
0.135
2 480 0.955 0.081
3 487/2/1 1.457 0.490
4 514/1 0.514 0.305
5 514/2 0.514 0.315
6 514/3 0.514
0.185
7 515/1, 516 1.039
0.405
8 515/2, 516/2 1.043 0.245
9 517/1 , 518 , 551 0.498 0.325
10 517/2 0.494 0.025
11 519/2 0.757 0.250
12 520/1 0.526 0.526
13 520/2 0.526 0.425
14 520/3 0.526 0.285
15 521/1/1/1 0.174 0.174
16 521/1/1/2 0.178 0.178
17 521/1/1/3 0.356 0.325
18 521/1/1/4 0.356 0.300
19 521/1/2 1.060 1.060
20 521/2 0.146 0.146
21 530/1 0.880 0.225
22 530/2 0.775 0.375
23 533/1/1 1.619 0.290
24 533/1/2 0.676 0.200
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 सितम्बर 2023
भाग 1 ]
26
533/2
20
534/1/1
47
534/1/2
28
534/6
29
535
30
536/1 , 536/2 , 537
31
538/1/1, 539/1/1
32
538/1/2 , 539/1/2
33
538/1/3 , 539/1/3
34
540/1
35
540/2
36
542/1
37
542/2/1
38
542/2/2
39
542/2/3
40
542/3
41
543/1/1
42
543/1/2/1
43
543/1/2/2
44
543/2/1
45
543/2/2/1
46
543/2/2/2
47
543/3/1/1 ( s ) 543/3/1/1 क
48
543/3/1/2
49
543/3/1/1/2
50
543/3/1/3
51
543/3/2
52
544/1
53
544/2/1
54
544/2/2
55
545,546
56
547/1, 548/1
57
547/2, 548/2
58
549, 550
59
552,553,554
60
555/1
61
555/2
62
555/3
63
557/1, 558/1
64
557/2/1
65
557/2/2 , 558/2 ख
66
557/2/3 , 558/2 ग
67
557/2/4
7539
0105
0105
0117
0117
0 809
0100
1.396
0.070
3.906
0.525
2.736
0.125
0.874
0.600
0.874
0.290
0.882
0.275
0.902
0.902
0.202
0.202
0.032
0.032
0.109
0.109
0.255
0.255
0.255
0.255
0.065
0.065
0.243
0.243
0.437
0.437
0.433
0.433
0.202
0.202
0.736
0,736
0.454
0.454
0.332
0.332
0.522
0.522
0.129
0.129
0.647
0.647
0.129
0.129
0.563
0.563
0.567
0.567
0.040
0.040
2.514
2.514
0.551
0.551
0.498
0.498
1.477
1.250
1.097
1.097
0.053
0.053
0.324
0.324
0.053
0.053
0.162
0.162
0.146
0.146
0.413
0.413
0.137
0.137
0.267
0.267 7540
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 सितम्बर 2023
68
557/5, 558/5
69 559/1
70
559/2
71
559/3
72 560/1
73 560/2
74
561/1
75 561/2
76
563/1,564,565/1
77
563/2,564,565/2
78
566/1, 569/1
79
566/2, 569/2
80
567/1/1
81
567/1/2
82
567/2/1
83 567/2/2
84 567/3
85
568/1,601/1
86
568/2,601/ 2
87 568/3/1 , श्शा. 601
88
568/3/2 , श्शा. 601
89
568/3/3, 601/3
90
568/4, 601/4
91
570/1
92 570/2
93
571/1, 558
94 571/2
95
582/2, 827, 582
96 582/3 , 827 , 582
97
600/2
98 600/3
99
861/601
100 602
101
604
102
605/1
103 605/2
104
611/1
105 611/2
106
686/3/2 , 687 , 819/3 ख
107
688/4/1 ,689, 819/4/1
108
688/4/2,689 , 819/4/2
109 688/4/3 , 689 , 819/4/3
110
690/5/1 , 691 , 819/5/1
[ भाग 1
0.162 0.162 0.890 0 690 0.890 0.890 0.890 0.890 0.316 0.316 0.320 0.320 0.374 0.374 0.375 0.375 0.320 0.320 0.320 0.320 1.044 1.044 1.271 1.271 0.227 0.227 0.227 0.227 0.227 0.227 0.227 0.227 0.453 0.453 0.575 0.575 0.575 0.575 0.206 0.206 0.162 0.162 0.206 0.206 0.579 0.579 1.505 1.505 1.773 1.773 1.271 0.305 0.227 0.110 0.680 0.060 0.267 0.040 0.539 0.539 0.543 0.543 0.486 0.468 0.190 0.150 0.879 0.600 0.405 0.405 0.397 0.397 0.538 0.538 0.538 0.538 0.461 0.050 1.878 1.420 0.934 0.720 0.938 0.770 3.080 3.080
भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 सितम्बर 2023
690/5/2, 691 , 319/5/2
112
690/5/2/2 , 691 , 319
113
690/5/3 , 691 , 819
114
690/5/4, 691 , 819/5/4
115
690/5/5, 691 , 919
116
690/5/6, शा 691,919
117
690/5/9 , 691 , 919/5 ख
118
692/1, 693
119
694,695,696,697
120
699/1/1
121
699/1/2
122
699/2 , 700, 701/2
123
699/3, 700 , 701/3
124
699/4 , 700 , 701/4
125
702/1/1 , 703/1 क
126
702/1/2 , 703/1 ख
127
702/2/1, 703/2/1
128
705/1 अ
129
705/1/23
130
705/1/32
131
705/2/1
132
705/2/2
133
705/2/3
134
706/1
135
706/2
136
707
137
708/1, 709/1
138
708/2, 709/2
139
708/3, 709/3
140
710/1 , शा 711
141
710/2/1 , 711/2
142
710/2/2,711/2
143
712/1, 713 , 714/1
144
712/2, 713 , 714/2
145
718/1 , 719/1
146
718/2/1
147
718/2/2
148
718/3, 719/3
149
720/1/1
150
720/1/2
151
720/2, 721/2
152
722
153
723
7541
1.477
1477
1477
1477
0.970
0.970
0.931
0.931
0.409
0.409
0.365
0.365
0.405
0.405
0.765
0.225
3.298
0.675
0.959
0.959
0.959
0.959
0.774
0.525
0.774
0.265
0.369
0.160
0.809
0.690
0.996
0.385
1.267
0.100
0.295
0.295
0.291
0.291
0.587
0.587
0.024
0.024
0.024
0.024
0.024
0.024
0.203
0.203
0.080
0.080
0.405
0.405
1.096
1.096
1.096
1.096
1.096
1.096
0.486
0.486
0.137
0.137
0.349
0.349
1.230
1.230
0.202
0.202
1.056
1.056
0.405
0.405
0.647
0.647
0.405
0.405
0.933
0.933
0.933
0.933
1.866
1.866
1.193
1.193
0.327
0.327 7542
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 सितम्बर 2023
154 725/1
725/2
56
726/1/1/1
157
726/1/1/2
158 726/1/2
159 726/ 2,727/2
160
729/1
161 729/2/1
162 729/2/23
163
729/3
164 730/1
165
730/2
166
731
167
733/1 , 734 , 735/1
168
733/2 , 734 , 735/2
169 736/1 , 737 , 739/1
170
736/2, 737 , 739/2
171 736/3, 737 , 739/3
172
736/4, 737 , 739/4
173
738/1
174
738/2
175
738/3
176 738/4
177
740/1
178 740/2
179
741, 742 , 743
180
745, 746
181 747 , शा 748
182 749
183 750
184
751, 752
185 753
186 754/1 , 755
187
754/2, 755/2
188
754/3, 755/3
189
757, 758, 759
190 760/1, 761 , 762 , 763 , 764/1
191
760/2 , 761 , 762 , 763 , 764/2
192
760/3/1
193
760/3/2
194 760/4, 761, 762, 763 , 764/4
195 765/4
196 769/1
[ भाग 1
0.524 0624 0093 01093 0.158 0.153 0.153 0.153 0.404 0.404 0.377 0.377 1.028 1.028 1.024 0.945 1.024 1.024 0.247 0.247 0.834 0.834 0.146 0.146 0.316 0.316 1.134 1.134 1.136 1.136 0.558 0.558 0.567 0.567 0.567 0.567 0.562 0.562 0.190 0.190 0.190 0.190 0.190 0.190 0.190 0.190 0.239 0.239 0.243 0.243 1.623 1.623 1.085 1.085 2.007 2.007 1.092 1.092 2.027 2.027 1.383 1.383 0.543 0.543 0.218 0.218 0.470 0.470 0.458 0.458 4.754 4.754 1.598 1.598 2.140 1.695 0.467 0.467 0.467 0.467 1.214 1.214 0.405 0.085 0.595 0.285
भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 सितम्बर 2023
769/3
139
781/1
781/2/1
200
781/2/2
201
784/2
202
796/2
203
797/1/1, 798/1/1
204
797/1/2 , 798/1/2
205
797/2/1
206
797/2/2
207
800/1, 801 , 802/1
208
803/1/1/1 , 804, 805/1/1
209
803/1/1/2 , 804 , 805/1/1/ ख
210
803/1/2, 804, 805/1/2
211
803/1/3 , 804, 805
212
806, 807/1
213
813/1
214
814/1
215
814/2
216
814/3
217
815/2
218
816/1/1 , 817 , 818/2 ख
219
816/1/2 , 817 , 818/1 ख
220
816/1/3 , 817 , 818/1 ग
221
816/2
222
819/1/5
223
819/1/13
224
819/1/15
225
891/611
योग
स्पिल चैनल हेतु भूमि
1
469/1/1/1 , 494/1, 495/2/1/क/1
2
469/1/1/2,495/2/1/ क/ 2
3
469/2/1/1
4
469/2/1/2, 494/1, 495/2/1/ख
5
469/2/1/7,494/1, 495/2/छ
6
470/2
7
485/1
8
485/2
9
486
10
487/1/2/1,487/2/1क
11
487/1/2/2,487/2/ 2ख
7543
1.191
2065
0,881
0.110
0.186
0.060
0.190
0.061
0.763
0.260
0.340
0.240
0.433
0.433
0.433
0.433
1.015
0.600
1.016
0.600
2.655
2.335
0.397
0.344
0.781
0.202
0.514
0.514
0.388
0.388
1.438
1.055
1.539
0.510
2.602
1.450
3.253
2.000
0.388
0.050
0.202
0.105
0.587
0.587
1.420
1.420
0.547
0.547
2.428
2.428
0.656
0.050
3.157
1.214
0.587
0.245
1.072
0.810
169.337
128.112
1.263
0.420
1.197
0.680
0.615
0.030
0.615
0.100
1.230
0.325
0.765
0.070
0.291
0.195
0.295
0.030
0.583
0.380
0.761
0.600
0.700
0.190 7544
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 सितम्बर 2023
12 487/1/3/2 , 487/ 2/ 3 ख 13 487/2/1, 487/2/1 14 487/2/3/1,487/2/3/ क 15 488/1 16 488/2 17 488/3 18 489/1 19 489/2 20 489/3 21 489/4 22 490 23 491/1 24 491/2 25 491/3 26 492/1 27 492/2 28 492/3 29 492/4 30 513 31 514/1 32 514/2 योग
[ भाग 1
0.732 0.732 1.457 1.165 0.728 0.728 0.504 0.250 0.504 0.504 0.505 0.505 0.360 0.098 0.267 0.080 0.360 0.180 0.361 0.255 0.656 0.600 0.065 0.039 0.065 0.065 0.065 0.065 0.494 0.275 0.494 0.185 0.494 0.125 0.494 0.070 0.830 0.260 0.514 0.209 0.514 0.199 18.778 9.609
2. सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता हैं- गुराडियावर्मा जलाशय परियोजना अंतर्गत बांध निर्माण हेतु ।
3. भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी / भू अर्जन अधिकारी आष्टा के कार्यालय में किया जा सकता हैं ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, प्रवीण सिंह अढायच, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव, 7545
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 सितम्बर 2023
भाग 1 ]
वन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 22 सितम्बर 2023
कमांक/ 1890/आर-1285679 /2023/10-3::चूंकि राज्य सरकार ने मध्यप्रदेश राजपत्र भाग (1 ) दिनांक जनवरी 1968 में प्रकाशित इस विभाग की अधिसूचना कमाक 3925-1335 - दस दिनांक 2 मई 1967 द्वारा भारतीय वन अधिनियम 1927 (क्रमांक 16 सन् 1927) की धारा 4 के अधीन नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट की गई भूमि को आरक्षित वन बनाने का अपना आशय घोषित किया था ।
और चूंकि उससे संबंधित समस्त दावे इस प्रयोजन के लिए नियुक्त किये गये वन व्यवस्थापन अधिकारी द्वारा निपटाये जा चुके है और विधि द्वारा आपेक्षित अन्य समस्त औपचारिकताएं पूर्ण की जा चुकी है ।
अतएव भारतीय वन अधिनियम 1927 (क्रमांक 16 सन् 1927) की धारा 20 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद् द्वारा निम्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट की गई भूमि को आरक्षित वन घोषित करती है । यह भूमि मध्यप्रदेश राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के दिनांक से आरक्षित वन मानी जावेगी । यह वनखण्ड 25 ° 8′10.785 "N से 25°2′25.840 " N उत्तर अक्षांश तथा 80°49'7.525 " E से 80 ° 51'26.705 " E पूर्वदेशांश के बीच स्थित है ।
अनुसूची
सतना मझगवां
जिला तहसील
वनमण्डल वन परिक्षेत्र
सतना चित्रकूट
क०
सीमाएं आरक्षित वनखण्ड
क्षेत्रफल हेक्टेयर में
पटवारी हल्का कमांक / वन परिसर
ग्राम / संरक्षित वनखण्ड
यदि राजस्व भूमि है तो उसका मद
खसरा क्रमांक / सं रक्षित वन कक्ष कमाक
यदि संरक्षित वन है तो उसकी अधिसूचना का क्रमांक और दिनांक तथा राजपत्र प्रकाशन का दिनांक
1
2
3
4
6
7
5
8
9
सरकारी नाला
1 का भाग
1 अनुसुइया
1.720 उत्तर- मुनारा क्रमांक 5 से मुनारा क्रमांक 19 तक की सीमा ।
कोटरिया / अनुसुइया
प० ह० नं० 33 /बीट सेंधौहन
2 का भाग
नदी
1.489
3का भाग
जंगल
पूर्व भुनारा कमांक 19 एवं प्राकृतिक सीमा मंदाकिनी नदी ।
64.953
4 का भाग
जंगल
81.295
5 का भाग
जंगल
दक्षिण- प्राकृतिक सीमा मंदाकिनी
172.319
6 का भाग
जंगल
101.416 नदी।
7
कदीम
0.081
8 का भाग
शासकीय
0.356
9का भाग शासकीय
0.101
10का भाग शासकीय
0.134
पश्चिम मुनारा क्रमांक 20 से मुनारा कमांक 121 एवं मुनारा कमांक 1 से होते हुए मुनारा क्रमांक 5 तक की सीमा।
11 का भाग शासकीय
0.202
12का भाग शासकीय
0.413
13का भाग कदीम
0.138
14 का भाग कदीम
0.198
15 का भाग शासकीय
0.304
16 का भाग शासकीय
0.304
17 का भाग शासकीय
0.125
18 का भाग शासकीय
0.579
19 का भाग शासकीय
0.753
20 का भाग कदीम
0.105
21 का भाग शासकीय
0.668
22 का भाग शासकीय
0.344
23 का भाग शासकीय
0.178
7546 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 सितम्बर 2023 [ भाग 1
24 का भाग शासकीय 0.255
25 का भाग कदीम 0.194
26 का भाग कदीम 0.162
27 का भाग कदीम 0.344
28का भाग शासकीय 0.275
29 का भाग शासकीय 0.320
शासकीय 0.243
30का भाग
31 का भाग शासकीय 0.138
32 0.077
शासकीय
33का भाग शासकीय 0.186
34का भाग शासकीय 0.113
35 का भाग कदीम 0.024
36 का भाग शासकीय 0.227
37 का भाग शासकीय 0.231
38का भाग कदीम 0.275
39का भाग कदीम 0.728
40 का भाग कदीम 0.732
41 का भाग कदीम 0.393
42का भाग जंगल 48.766
43 का भाग 2.331
नाला
44का भाग जंगल 40.688
45का भाग जंगल 67.374
46 का भाग जगल 97.127
47 का भाग 76.892
जंगल
40.291
54का भाग पहाड
55 का भाग शासकीय 20.429
56 का भाग नदी 5.030
832.019
योग खसरा संख्या 50
16 का भाग 12.950
2 जंगल
अनुसुइया प०ह ० नं0 31 पडमनिया/ 1.732
17 नदी
18 का भाग 42.444
जगल
19का भाग 6.880
जंगल
22का भाग जंगल 35.208
23 का भाग जगल 62.193
खसरा संख्या 06 161.408
बंजर 2.266
3 रजौला/
272 का भाग
प०ह० नं० 33
अनुसुइया
बजर
273 का भाग
283 का भाग जंगल
चारागाह
290 का भाग
बंजर
291 का भाग
306 का भाग जंगल
307 का भाग जंगल
308 का भाग जंगल
जगल
309 का भाग
310
जंगल
311
बंजर
312
जंगल
313
जंगल
जंगल
314
जंगल
315 का भाग
319
जगल
जंगल
321 का भाग
322
जंगल
323
जगल 4.290
2.995
16.471
5.261
4.694
14.674
14.909
14,958
20.397
0.121
20.235
15.581
12.141
7.519
1.518
1.416
0.344
0.214 7547
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 सितम्बर 2023
भाग 1 ]
324 जगल 0.295
325 जगल 0.170
326 रास्ता 0.073
327 का भाग बंजर 0.178
328 आबादी 0.053
329 जगल 0.089
330 का भाग बजर 0.364
331 का माग जंगल 15.654
1332 का भाग जंगल 7.924
333 का भाग जंगल 12.639
334 का भाग जंगल 12.141
335का भाग जंगल 16.188
336 का माग जगल 16.188
337 का भाग जंगल 20.235
338का भाग जंगल 16.188
339का भाग जगल 6.981
340 का भाग नदी 6.475
343 का भाग नाला 8.822
344 का माग जंगल 8.446
345 का भाग जगल 9.106
346 का भाग जगल 8.094
347 का भाग जंगल 7.718
350 का भाग कादिम 0.405
370 का भाग जंगल 15.783
371 को भाग जंगल 11.534
372 का माग जगल 11.137
373 का भाग जंगल 15.783
374 का भाग जंगल 12.141
375 का भाग जंगल 13.978
376 का भाग जंगल 4.403
377 का भाग जंगल 12.141
378 का भाग जंगल 8.499
380 का भाग जगल 6.070
361 का भाग जंगल 10.724
382 का भाग जंगल 5.342
383 का भाग जगल 16.188
384 का भाग जगल 11.453
385 का भाग नदी 7.386
413 का भाग नदी 18.130
414 का भाग जंगल 19.547
415 का भाग जंगल 3.541
416 जंगल 0.243
417 का भाग जंगल 8.349
418 का भाग नदी 0.890
419 का भाग जंगल 21.287
420 का भाग जंगल 15.832
421 का भाग मदी 5.969
422 का भाग जंगल 21.166
423 का भाग जंगल 26.224
424 का भाग जंगल 29.000
425 का माग पहाड़ 36.423
426 का भाग जंगल 29.045
427 का भाग पहाड 118.373
428 का भाग पहाड 64.953
429 का भाग पहाड़ 30.352
430 का भाग पहाड़ 30.352
431 का भाग पहाड 42.898
432 का भाग पहाड 25.698
433 का भाग पहाड़ 30.757
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 सितम्बर 2023
7548
434 का भाग जंगल 31.728
435 का भाग जंगल 13.577
436 का भाग नदी 11.655
437 का भाग शासकीय 6.232
438 का भाग जगल 36.414
439 का भाग पहाड़ 28.219
440 का भाग पहाड़ 72.347
441 का भाग पहाड़ 41.926
442 का भाग पहाड़ 54.229
443 का भाग जंगल 20.514
444 का भाग जंगल 13.314
445 का भाग जगल 22.784
446 का भाग पहाड़ 30.352
447 का भाग पहाड़ 113.557
448 का भाग जंगल 20.235
449 का भागा जगल 17.726
450 का भाग नाला 0.890
451 का भाग जगल 35.815
452 का भाग जगल 5.909
453 का भाग जंगल 9.672
योग खसरा सख्या 98 1663.116
कुल योग खसरा सख्या 154 2656.544
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक कुमार , अपर सचिव.
भोपाल, दिनांक 22 सितम्बर 2023
क्र.-1890-1285679-2023- दस -3: भारत के सविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक-1890-1285679-2023- दस-3 , दिनांक 22 सितम्बर 2023 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता हैं.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक कुमार, अपर सचिव.
7549
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 सितम्बर 2023
भाग 1 ]
Bhopal , the 22nd September 2023
No./1890R-1285679/2023/10-3 : Where as , by this department Notification No.3925-1335- X dated 02/05/1967 published in the Madhya Pradesh Gazette dated 12/01/1968 the State Government , under section 4 of the Indian Forest Act, 1927 (No. XVI of 1927), had declared its intention to constitute the land specified in the schedule below as Reserved Forest;
And whereas , all claims related to the same have been settled by the Forest Settlement Officer appointed for the purpose and all other formalities required by law have been completed;
Now, therefore in exercise of the powers conferred by sub section ( 1 ) of section 20 of the Indian Forest Act , 1927 ( No.XVI of 1927) , the State Government hereby declares the land specified in the Schedule below to be a Reserved Forest with effect from the date of publication of the notification in the Madhya Pradesh Gazette. This Forest Block lies between 25 ° 8'10.785 " N to 25 °2'25.840 " N North Latitude and 80 ° 49'7.525 "E to 80° '51'26.705 " E East Longitude .
Schedule
forest Division
District
Satna Chitrakoot
Range
Satna Tahsil Majhgawan
Boundaries
NO RFBlock
Area (Hectare)
Village /PF Block
Khasra No./PF Compartment
Patwari Halka No/ Forest Beat
If Revenue Land then Head of the Land
If Protected Forest then its Notification Number and date with gazette publication Date
7
8
9
6
5
4
3
I
2
1720
Partof 1
North - Boundryof Pillar no. -5 to Pillar no. - 19.
Govt Nala
Anusuiya 33/ Sedhauhan
Kotariva/ Anusuiya
1.489
Partof2 River
64.953
Forest
Partof3
81.295
Partof4 Forest
Partof 5 Forest
East Pillar no . - 19 and Natural boundry of Mandakini River
172.319
101.416
Forest
Part of6
0.081
7
Kadim
0.356
Partof8 Govt.
0.101
Partof9
South Natural boundry of Mandakini River.
Govt .
0.134
Govt .
Part of 10
0.202
Govt .
Part of 11
0.413
Part of 12 Govt .
0.138
Kadim
Part of 13
West - Boundry of Pillar no. -20 to Pillar no. - 121and Pillar no. - 1 to Pillar no.- 5
0.198
Kadim
Partof 14
0.304
Govt .
Partof 15
0.304
Govt .
Part of 16
0.125
Govt .
Partof 17
0.579
Govt.
Part of 18
0.753
Govt .
Partof 19
0.105
Kadim
Partof20
0.668
Govt .
Part of21
0.344
Govt .
Part of 22
0.178
Govt .
Part of23
0.255
Govt .
Partof24
0.194
Kadim
Part of25
0.162
Kadim
Part of26
0.344
Kadim
Partof27
0,275
Govt .
Part of28
0.320
Partof 29 Govt.
0.243
Govt .
Partof30
0.138
Govt .
Partof31 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 सितम्बर 2023
7550
32
Govt.
Part of33 Govt.
Govt .
Part of34
Kadim
Part of35
Govt .
Part of36
Govt .
Part of37
Kadim
[ भाग 1
0.077
0186
0113
0.024
0.227
0.231
0.275
Part of 38
Part of39 Kadim 0.728
Part of40 Kadim 0.732
Partof41 Kadim 0.393
Part of42 Forest 48.766
Part of43 Nala 2.331
Forest 40.688
Partof44
Forest 67.374
Partof45
Partof46 Forest 97.127
Part of47 Forest 76.892
Pahad 40.291
Partof 54
Partof55 Govt .
River
Partof56
Total
Khara 50 20.429
5.030
832.019
12.950
Part of 16
Forest Anusuiya 31/ Padamaniya
Padamaniya/ Anusuiya
17
River
Forest
Partof 18 1.732
42.444
6.880
Part of 19 Forest
Forest
Partof22
Forest
Partof 23
Khara 06
Total
Banzar
Part of 272
33 / Rajaula Rajaula /
Anusuiya
Banzar
Part of 273
Forest 35.208
62.193
161.408
2.266
4.290
2.995
Part of283
290 Charagah
Partof291 Banzar
Forest 16.471
5.261
4.694
Part of306
Forest 14.674
Part of307
Forest 14.909
Part of308
Forest 14.958
Part of 309
310 Forest 20.397
311 Banzar 0.121
312 Forest 20.235
313 Forest 15.581
314 Forest 12.141
Part of315 Forest 7.519
319 Forest 1.518
Part of321 Forest 1.416
322 Forest 0.344
323 Forest 0.214
324 Banzar 0.295
325 Forest 0.170
326 Road 0.073
Banzar 0.178
Part of 327
328 Abadi 0.053
329 Forest 0.089
Part of 330 Banzar 0.364
Forest 15.651
Part of 331
7551
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 सितम्बर 2023
भाग 1 ]
Part of 332 Forest
Part of 133 Forest
Part of 134 Forest
Part of335 Forest
Part of336 Forest
Part of 337 Forest
Part of 338 Forest
Part of 339 Forest
Part of 340 River
Part of343 Nala
Part of 344 Forest
Part of 345 Forest
Part of 346 Forest
Part of347 Forest
Part of 350 Kadim
Part of 370 Forest
Part of 371 Forest
Partof 372 Forest
Part of373 Forest
Part of 374 Forest
Part of375 Forest
Part of 376 Forest
Part of 377 Forest
Part of378 Forest
Part of380 Forest
Part of 381 Forest
Part of 382 Forest
Part of383 Forest
Part of 384 Forest
Part of385 River
Part of413 River
Part of 414 Forest
Part of415 Forest
416 Forest
Part of417 Forest
Part of418 River
Part of 419 Forest
Part of420 Forest
Part of 421 River
Part of422 Forest
Part of 423 Forest
Part of424 Forest
Part of425 Pahad
Part of 426 Forest
Part of427 Pahad
Part of 428 Pahad
Part of429 Pahad
Part of430 Pahad
Part of431 Pahad
Pahad
7.924 12.639 12141 16188 16.188 20.235 16.188 6.981 6.475 8.822 8.446 9.106 8.094 7.718 0.405 15.783 11.534 11.137 15.783 12.141 13.978 4.403 12.141 8.499 6.070 10.724 5.342 16.188 11.453 7.386 18.130 19.547 3.541 0.243 8.349 0.890 21.287 15.832 5.969 21 166 26.224 29.000 36.423 29.045 118,373 64.953 30.352 30.352 42.898 25.698
Part of 432 Pahad
Part of433
30.757
Part of434 Forest 31,728
Part of435 Forest 13.577
Part of436 River 11.655
Part of437 Devsthan 6.232
Part of438 Forest 36.414
Part of439 Pahad 28.219
Part of 440 Pahad 72.347
Part of 441 Pahad 41.926
Part of442 Pahad 54 229
Part of443 Forest 20.514
Part of444 Forest 13.314
Part of445 Forest 22.784
Part of446 Pahad 30.352
Part of 447 Pahad 113.557
Part of 448 Forest 20.235
Part of449 Forest 17.726
Part of450 Nala 0.890
Part of451 Forest 35.815
Part of 452 Forest 5.909
Part of 453 Forest 9.672
Total Khara 98 1663.116
GrandTotal Khara 154 2656.544
By order and in the name of the Governor ofMadhya Pradesh, ASHOK KUMAR, Add. Secy.
7552
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 सितम्बर 2023
[ भाग 1
राजस्व विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 22 सितम्बर 2023
क्र. F. Rev-6-0031-2023- Sec-सात-7.-मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता, 1959 ( क्रमांक 20 सन् 1959 ) की धारा 13 की उपधारा (3 ) में अंतर्विष्ट उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा , यह सूचना दी जाती है कि उक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, जिला सीधी की तहसील रामपुर नैकिन की सीमाओं को परिवर्तित करने , नवीन तहसील हनुमानगढ़ निर्मित करने तथा नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट किये गए अनुसार उनकी सीमाओं को परिभाषित करने का प्रस्ताव करती है.
" मध्यप्रदेश राजपत्र " में इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिवस के अवसान के पश्चात् प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा तथा उसके संबंध में कोई भी आपत्तियां या सुझाव , लिखित में, उक्त कालावधि का अवसान होने के पूर्व सचिव, राजस्व विभाग को अग्रेषित किए जा सकेंगे:-
अनुसूची
क्र.
प्रस्तावित परिवर्तनों में सम्मिलित किये जाने विद्यमान तहसील का नाम तथा उसका मुख्यालय (2)
(1)
वाले या उससे अपवर्तित किए जाने वाले क्षेत्रों के विवरण दें (3)
प्रस्तावित परिवर्तनों के पश्चात् तहसील एवं उसका मुख्यालय का नाम (4)
(6) प्रस्तावित परिवर्तन के पश्चात्तहसील कीसीमाएं विवरण (5) प्रस्तावित परिवर्तनों के पश्चात् तहसील में समाविष्ट किये गये क्षेत्रों के
तहसील
1
पूर्व- तहसील चुरहट
रामपुर
नैकिन
रामपुर नैकिन) तहसील रामपुर नैकिन (मुख्यालय
( मुख्यालय रामपुर नैकिन )
वर्तमान तहसील रामपुर नैकिन के सम्पूर्ण रा.नि.मं. हनुमानगढ़ के 17 पट. हल्कों में सम्मिलित 30 ग्राम एवं सम्पूर्ण रा.नि.मं. खड्डी के 17 पट. हल्कों में सम्मिलित 31 ग्राम कुल 34 पट. हल्कों में सम्मिलित 61 ग्राम अपवर्जित होंगे.
नवीन 2
पश्चिम- तहसील हुजूर , जिला रीवा एवं तहसील अमरपाटन, जिला सतना. उत्तर- तहसील गुढ़, जिला रीवा. दक्षिण- तहसील ब्यौहारी, जिला शहडोल एवं प्रस्तावित नवीन तहसील हनुमानगढ़.
वर्तमान तहसील रामपुर नैकिन के सम्पूर्ण रा.नि.मं. बघवार के 20 पट. हल्कों में सम्मिलित 46 ग्राम एवं सम्पूर्ण रा.नि.मं. रामपुर नैकिन के 21 पट. हल्कों में सम्मिलित 44 ग्राम कुल 41 पट. हल्कों में सम्मिलित १० ग्राम सम्मिलित होंगे.
तहसील पूर्व-तहसील गोपदबनास
तहसील हनुमानगढ़ मुख्यालय हनुमानगढ़
पश्चिम- तहसील रामपुर नैकिन एवं तहसील ब्यौहारी , जिला शहडोल. उत्तर- तहसील रामपुर नैकिन एवं तहसील चुरहट. दक्षिण-तहसील मझौली वर्तमान हनुमानगढ़ के सम्पूर्ण रा.नि.मं. हनुमानगढ़ के 17 पट. हल्कों में सम्मिलित 30 ग्राम एवं सम्पूर्ण रा.नि.मं. खड्डी के 17 पट. हल्कों में सम्मिलित 31 ग्राम कुल 34 पट . हल्कों में सम्मिलित 61 ग्राम सम्मिलित होंगे .
जा सके. 3. प्रस्तावित परिवर्तन यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से किया जा रहा है कि क्षेत्र का प्रशासन समुचित एवं प्रभावी रूप से किया भाग 1 ]
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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 सितम्बर 2023
क्र. F. Rev- 6-0032-2023 - Sec-सात 7.- मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता, 1959 ( क्रमांक 20 सन् 1959 ) की धारा 13 की उपधारा (3 ) में अंतर्विष्ट उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा , यह सूचना दी जाती है कि उक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, जिला निवाड़ी की तहसील निवाड़ी की सीमाओं को परिवर्तित करने, नवीन तहसील तरीचरकलां निर्मित करने तथा नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट किये गए अनुसार उनकी सीमाओं को परिभाषित करने का प्रस्ताव करती है.
" मध्यप्रदेश राजपत्र " में इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिवस के अवसान के पश्चात् प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा तथा उसके संबंध में कोई भी आपत्तियां या सुझाव, लिखित में, उक्त कालावधि का अवसान होने के पूर्व सचिव, राजस्व विभाग को अग्रेषित किए जा सकेंगे:-
अनुसूची
क्र.
विद्यमान तहसील का
नाम तथा उसका
मुख्यालय (2)
(1)
वाले या उससे अपवर्तित किए जाने वाले क्षेत्रों के विवरण दें (3) प्रस्तावित परिवर्तनों में सम्मिलित किये जाने
प्रस्तावित परिवर्तन के पश्चात्तहसील कीसीमाएं
(6)
(4) मुख्यालय का नाम प्रस्तावित परिवर्तनों के पश्चात् तहसील एवं उसका
1
प्रस्तावित परिवर्तनों के पश्चात् तहसील में समाविष्ट किये गये क्षेत्रों के विवरण (5)
तहसील निवाड़ी ( मुख्यालय निवाड़ी).
तहसील निवाड़ी (मुख्यालय निवाड़ी) .
वर्तमान तहसील निवाड़ी के प. ह. भीतरी, बीजौर, वाघाट, देवीकलरऊ, बपरौली, थौना, गुवावली, धमना, विनवारा , तरीचरकलां , पुछीकरगुवां, किशोरपुरा, शक्तिभैरों, धवा बंगरा, तरीचरखुर्द, सकूली , सेंदरी, कठऊपहाड़ी, सिन्दूर सागर, ढिमरपुरा , कुड़ार, उवौरा, चचावली एवं पठाराम इस प्रकार कुल 24 पटवारी हल्के अपवर्जित होंगे.
2
पश्चिम में-जिला झांसी, उत्तरप्रदेश. पूर्व में जिला झांसी, उत्तरप्रदेश. उत्तर में- प्रस्तावित तहसील तरीचरकलां, जिला निवाड़ी. दक्षिण में- तहसील पृथ्वीपुर, जिला निवाड़ी.
वर्तमान तहसील निवाड़ी के पिपरा , बिहारीपुरा , बावई, कैना, गिखिनी, टीला, देवेन्द्रपुरा , असाटी खास, नौरा , उरदौरा, घूघसी खास, भमौराखास , जिखनगांव , बरईपुरा, टेहरका खास , अस्तारी , बहेरा , देवरीनायक, चुरारा, मुड़ारा , निवाड़ीखास, झिंगौरा , कुलआ खास, राजापुर, लड़वारी कछयाऊ, मजरा मकारा , मकारा , बिल्ट, नयाखेरा, पोहा खास, जुगयाई, बासवान, इस प्रकार कुल 32 पटवारी हल्के समाविष्ट होंगे .
तहसील तरीचरकलां (मुख्यालय तरीचरकलां)
पूर्व में - जिला झांसी, उत्तरप्रदेश . पश्चिम में- जिला झांसी, उत्तरप्रदेश . उत्तर में - जिला झांसी , उत्तरप्रदेश. दक्षिण में- तहसील निवाड़ी, जिला निवाड़ी.
वर्तमान तहसील निवाड़ी के प. ह. भीतरी, बीजौर, वाघाट, देवरीकलरऊ , बपरौली , थौना, गुवावली, धमना, विनवारा , तरीचरकलां , पुछीकरगुवां, किशोरपुरा, शक्तिभैरों, धवा बंगरा, तरीचरखुर्द, सकूली, सेंदरी, कठऊपहाड़ी, सिन्दूर सागर, ढिमरपुरा , कुड़ार, उवौरा , चचावली एवं पठाराम इस प्रकार कुल 24 पटवारी हल्के समाविष्ट होंगे.
जा सके. 3. प्रस्तावित परिवर्तन यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से किया जा रहा है कि क्षेत्र का प्रशासन समुचित एवं प्रभावी रूप से किया
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
चन्द्रशेखर वालिम्बे, अपर सचिव.