शासक
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सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
भोपाल, सोमवार, दिनांक 25 सितम्बर 2023-आश्विन 3 , शक 1945
क्रमांक 296]
वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 25 सितम्बर 2023
क्र. एफ- 72-2020-2- पांच (24) .- भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , मध्यप्रदेश के राज्यपाल , एतद्वारा , मध्यप्रदेश आबकारी अधीनस्थ तृतीय श्रेणी (कार्यपालिक) सेवा भर्ती नियम, 1982 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्: -
संशोधन
उक्त नियमों में,-
1. नियम 6 में, उप- नियम (1 ) में, खंड (ख ) में, शब्द " लिपिक वर्गीय तथा आबकारी मुख्य आरक्षक एवं आरक्षक सेवाओं" के स्थान पर , शब्द " लिपिकवर्गीय , आबकारी मुख्य आरक्षक एवं आरक्षक तथा आई.टी.ऑपरेटर्स " स्थापित किए जाएं तथा अंत में सेमीकॉलन के स्थान पर, कॉलन स्थापित किया जाए तत्पश्चात निम्नलिखित परंतुक जोड़ा जाए, अर्थात्ः-
"परन्तु आई.टी. ऑपरेटर्स को वर्ष 2023 तथा उसके बाद रिक्त पदों के लिए आयोजित की जाने वाली विभागीय सीमित प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने की पात्रता होगी. "
2. नियम 8 तथा नियम 11 (क) में, शब्द " लिपिक वर्गीय तथा आबकारी मुख्य आरक्षक एवं आरक्षक सेवाओं" जहां कहीं भी वे आए हों, के स्थान पर, शब्द " लिपिकवर्गीय , आबकारी मुख्य आरक्षक एवं आरक्षक तथा आई.टी.ऑपरेटर्स " स्थापित किए जाएं.
3. नियम 13 में, शब्द " लिपिक वर्गीय तथा आबकारी मुख्य आरक्षक एवं आरक्षक सेवाओं" जहां कहीं भी वे आए हों, के स्थान पर, शब्द " लिपिकवर्गीय , आबकारी मुख्य आरक्षक एवं आरक्षक तथा आई.टी.ऑपरेटर्स" स्थापित किए जाएं.
4. अनुसूची- दो में, कॉलम (4) में , अनुक्रमांक 1 के सामने शब्द " लिपिकवर्गीय , हेड कान्स्टेबल एवं कान्स्टेबल सेवा" के स्थान पर, शब्द " लिपिकवर्गीय , आबकारी मुख्य आरक्षक एवं आरक्षक तथा आई.टी.ऑपरेटर्स " स्थापित किए जाएं.
591 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 सितम्बर 2023
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5. अनुसूची पांच में,-
(1 ) शब्द " लिपिक वर्गीय तथा आबकारी मुख्य आरक्षक एवं आरक्षक सेवाओं" जहां कहीं भी वे आए हों, के स्थान पर , शब्द " लिपिकवर्गीय , आबकारी मुख्य आरक्षक एवं आरक्षक तथा आई.टी.ऑपरेटर्स " स्थापित किए जाएं.
(2) पैरा 2 में, उप पैरा (ख ) के स्थान पर, निम्नलिखित उप - पैरा स्थापित किया जाए , अर्थात्: -
(ख) इस योजना के अधीन किसी भी व्यक्ति को तीन से अधिक बार परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी.".
(3) पैरा 4 में,
(क) उप पैरा (2 ) के स्थान पर, निम्नलिखित उप- पैरा स्थापित किया जाए, अर्थात्ः-
" (2) लिखित परीक्षा में कुल दो प्रश्न- पत्र होंगे , प्रत्येक प्रश्न- पत्र 150 अंकों का तथा ढाई घंटे की अवधि का होगा . किसी उम्मीदवार को परीक्षा में सफल होने के लिए प्रत्येक प्रश्न - पत्र में पृथक- पृथक कुल अंकों का 50 प्रतिशत या अधिक अंक प्राप्त करने होंगे . "
(ख) उप पैरा (4) में, शब्द " प्रश्न पत्रों की पाठ्यचर्या परिशिष्ट एक के अनुसार होगी" के स्थान पर शब्द "प्रश्न पत्र वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे एवं प्रश्न पत्रों की पाठ्यचर्या परिशिष्ट एक के अनुसार होगी" स्थापित किए जाएं.
(ग) उप पैरा (7) के पश्चात् निम्नलिखित उप पैरा स्थापित किए जाएं , अर्थात्ः-
" (8 ) मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) आरक्षण नियम , 1998 के उपबंधों के अनुसार अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम अर्हकारी अंकों में 10 प्रतिशत की छूट दी जाएगी. किन्तु उनका चयन अनुसूचित जातियों / अनुसूचित जन जातियों की चयनसूची में से योग्यता (मेरिट) के आधार पर किया जाएगा.
(9) मध्यप्रदेश शासन द्वारा प्रदत्त विक्रम पुरस्कार धारकों/ भारत शासन द्वारा प्रदत्त अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, ध्यानचंद पुरस्कार, तेनजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार धारकों, एवं ओलम्पिक गेम्स / एशियन गेम्स के मेडल प्राप्त कर्मचारियों को 10 अतिरिक्त अंक प्रदान किए जाएंगे. ".
(4 ) पैरा 5 में, उप पैरा (2) के स्थान पर , निम्नलिखित उप-पैरा स्थापित किया जाए, अर्थात्:-
" (दो) प्रत्येक ऐसे कर्मचारी को, प्रत्येक वर्ष की चरित्र पंजी के लिए निर्धारित 20 अंकों में से निम्नानुसार अंक दिए जाएंगेः-
20
उत्कृष्ट
बहुत अच्छा 15
10
अच्छा
05" .
साधारण
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर . पी . श्रीवास्तव, उपसचिव,
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2023.