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मध्यप्रदेश शासन
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
भोपाल , सोमवार, दिनांक 25 सितम्बर 2023- आश्विन 3 , शक 1945
क्रमांक 297]
नगरीय विकास एवं आवास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 25 सितम्बर 2023
अधि. क्र. 16- एफ-1-15-2021 - अठारह- 3.- मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 ( क्रमांक 23 सन्, 1956 ) की धारा 433 के साथ पठित धारा 292- क, 292 - ख, 292- खक, 292- ग, 292ङ और 292 - छ तथा मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961 ) की धारा 355 व 356 के साथ पठित धारा 339 - क, 339 - ख, 339- खक, 339 - ग, 339 - ङ और 339 - छ द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा मध्यप्रदेश नगरपालिका ( कॉलोनी विकास ) नियम, 2021 में निम्नलिखित संशोधन करती है, जो मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 14 जुलाई 2023 में सूचना के रूप में पूर्व में प्रकाशित हो चुका है , अर्थात्ः-
संशोधन
उक्त नियमों में,-
1. नियम 23 ( 1 ) में, उप - नियम ( 1 ) में दिनांक 31-12-2016 " के स्थान पर दिनांक 31-12-2022 " स्थापित की जाए.
2. नियम 24 में, उप - नियम ( 1 ) के स्थान पर , निम्नलिखित उप - नियम स्थापित किया जाए, अर्थात्. -
" ( 1 ) नियम 23 के उप- नियम (4 ) के अधीन चिन्हित अनधिकृत कॉलोनियों में, निम्न आय वर्ग ( एल. आई. जी. ) एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ( ई. डब्ल्यू. एस. ) के रहवासियों पर कोई विकास शुल्क प्रभारित नहीं किया जायेगा. शेष अन्य रहवासियों पर विकास शुल्क की 50 % राशि व्यक्तिगत रूप से प्रभारित की जायेगी और शेष 50 % राशि संबंधित निकाय द्वारा वहन की जायेगी.
परंतु निम्न आय वर्ग ( एल. आई. जी. ) एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ( ई. डब्ल्यू. एस. ) के रहवासियों से सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी निम्न आय वर्ग ( एल. आई. जी. ) एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ( ई. डब्ल्यू. एस. ) का प्रमाण- पत्र प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जाएगी .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. के. कार्तिकेय , उपसचिव.
593 594
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 सितम्बर 2023
भोपाल, दिनांक 25 सितम्बर 2023
क्र. 16 - एफ- 1-15-2021-अठारह-3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में , इस विभाग की अधिसूचना क्र. 16- एफ- 1-15-2021-अठारह-3 , दिनांक 25 सितम्बर 2023 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. के. कार्तिकेय , उपसचिव.
Bhopal the 25th September 2023
Noti . No.16- F- 1-15-2021 - XVIII - 3.-In exercise of the powers conferred by Sections -292A , -292B , -292BA , 292C , 292E and -292G read with Section 433 of the Madhya Pradesh Municipal Corporation Act , 1956 ( No. 23 of 1956) and Sections -339A , -339B , -339BA , 339C , -339E , and -339G read with Sections 355 and 356 of the Madhya Pradesh Municipalities Act, 1961 ( No. 37 of 1961 ) the State Government , hereby , makes the following amendments in the Madhya Pradesh Nagar Palika (Colony Development) Rules , 2021 the same having been previously Published as Notice in Madhya Pradesh Gazette dated 14th July 2023 , namely :-
AMENDMENTS
In the said rules , -
1. In Rule 23 , in sub - rule ( 1 ) For the date " 31-12-2016 " , the date 31-12-2022 " shall be substituted .
2. In Rule 24, for sub- rule (1 ) , the following sub - rule shall be substituted , namely :-
"( 1) In an unauthorized colonies identified under sub - rule (4) of rule 23 , no development fee will be charged on the residents of Low Income Group (LIG ) and Economically Weaker Section (EWS ) . On the remaining other residents , 50 % amount of development fee shall be charged individually and the remaining 50 % amount shall be borne by the concerned body:
Provided that the Low Income Group (LIG ) and Economically Weaker Section (EWS ) residents shall be required to submit a certificate of Low Income Group (LIG) and Economically Weaker Section ( EWS ) issued by the competent authority . "
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , R. K. KARTIKEYA , Dy . Secy.
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2023,