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मध्यप्रदेश
शासन
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण
प्राधिकार से प्रकाशित
भोपाल, बुधवार , दिनांक 27 सितम्बर 2023- आश्विन 5 , शक 1945
क्रमांक 300]
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 27 सितम्बर 2023
घोषणा
(नियम-6)
क्र. एफ - 3-1-8-0001-2023- एक-10.- यतः, यह अभिकथित किया गया है कि श्री योगेश दुबे, तत्कालीन सचिव, ग्राम पंचायत अन्त्याना, जनपद पंचायत , देपालपुर , जिला इन्दौर व अन्य ने मध्यप्रदेश राज्य में सचिव, ग्राम पंचायत अन्त्याना, जनपद पंचायत का पद धारण करते हुए, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम , 1988 की धारा 13 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड (ङ) के अधीन अपराध किया है और अपराध क्रमांक 281 सन् 2019 को मामले का अन्वेषण किया गया था;
और, यतः, अभिलेख में सुसंगत सामग्री की छानबीन करने पर, राज्य सरकार की राय है कि श्री योगेश दुबे पर, जिसने भ्रष्ट साधनों का सहारा लेकर अपनी आय के स्रोतों से अननुपातिक संपत्तियां संचित की हैं, प्रथमदृष्ट्या प्रकरण बनता है;
और, यतः, राज्य सरकार द्वारा यह आवश्यक और समीचीन समझा गया कि उक्त अभियुक्त पर मध्यप्रदेश विशेष न्यायालय अधिनियम, 2011 की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन स्थापित विशेष न्यायालय द्वारा विचारण किया जाना चाहिए;
अतएव, मध्यप्रदेश विशेष न्यायालय अधिनियम, 2011 की धारा 5 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , यह घोषणा करती है कि उक्त अपराध पर मध्यप्रदेश विशेष न्यायालय अधिनियम, 2011 के अधीन कार्यवाही की जाएगी.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
श्रीनिवास शर्मा , सचिव.
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नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2023.