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Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

Madhya Pradesh Gazette, No. 39, Part Part 1, 29 September 2023

Published 29 September 2023

Type
Ordinary
Gazette no.
39
Part
Part 1
Identifier
in.gazette.madhya.2023-09-29.39.Ordinary
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

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मध्य प्रदे श शासन

सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 39 ]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 29 सितम्बर 2023- आश्विन 7, शक 1945

विषय-सूची

भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश , ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.

( 2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.-( क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, ( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन,

(3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,

(ख) ( 1 ) अध्यादेश, ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम,

(3 ) संसद्के अधिनियम,

(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

गृह विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 5 सितम्बर 2023

क्र. एफ 1 ( ए) 18-2004- ब- 2-दो . राज्य शासन , श्री अभय सिंह, भापुसे , पुलिस महानिरीक्षक, देहात जोन , भोपाल को दिनांक 21 से 31 अगस्त 2023 तक, ग्यारह दिवस अर्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

(2) श्री अभय सिंह, भापुसे, के अवकाश अवधि में इनका चालू कार्य श्री इरशाद वली, भापुसे , पुलिस महानिरीक्षक, नर्मदापुरम संभाग, नर्मदापुरम द्वारा अपने कार्य के साथ- साथ संपादित किया जावेगा.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री अभय सिंह, भापुसे , अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक, देहात जोन, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(4) श्री अभय सिंह, भापुसे , द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका ( 2 ) में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे.

(5 ) अवकाशकाल में श्री अभय सिंह , भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अभय सिंह, भापुसे , उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते .

भोपाल , दिनांक 11 सितम्बर 2023

क्र. एफ 1 (ए) 148-1995 - ब- 2- दो. राज्य शासन, श्री डी. पी. गुप्ता, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक, पु. मु. , भोपाल को निम्नलिखित अवधियों के अवकाश की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

7555

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2023.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 सितम्बर 2023

7556

(1) दिनांक 15 मई से 29 जून 2023 तक, छियालीस दिवस लघुकृत अवकाश.

अतिरिक्त महाधिवक्ता कार्यालय , इंदौर द्वारा प्रेषित त्यागपत्र , दिनांक 5 सितम्बर 2023 से स्वीकृत कर उन्हें उक्त दिनांक से कार्यमुक्त करता है .

(2) दिनांक 25 से 28 जुलाई 2023 तक, चार दिवस लघुकृत अवकाश.

(3) दिनांक 16 से 18 अगस्त 2023 तक, तीन दिवस लघुकृत अवकाश एवं दिनांक 15 व 19-20 अगस्त को विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ.

फा. क्र. 3868 - इक्कीस - ब ( दो ) .- राज्य शासन , एतद्वारा , अतिरिक्त महाधिवक्ता कार्यालय, इंदौर में श्रीमती अर्चना खेर , अधिवक्ता ( MP/ 1494/1997 ) को अतिरिक्त महाधिवक्ता के पद पर एक वर्ष कीअवधि के लिये, जो राज्य शासन द्वारा आगे निरंतर की जा सकेगी या बिना कोई कारण बताये तत्काल प्रभाव से समाप्त की जा सकेगी, राज्य शासन द्वारा समय- समय पर निर्धारित सेवा शर्तों के अधीन नियुक्त करता है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री डी. पी. गुप्ता, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक स्थानापन्न अति. पुलिस महानिदेशक, पु. मु. , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

इस संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 29-2014 न्याय प्रशासन (14) कानूनी सलाहकार और परिषद् ( 3428 ) महाधिवक्ता- 01- वेतन- 001 - अधिकारियों वेतन के अंतर्गत विकलनीय होगा.

(3 ) अवकाशकाल में श्री डी. पी. गुप्ता, भापुसे , को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्वमिलता था.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बिनोद कुमार द्विवेदी, प्रमुख सचिव.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री डी. पी. गुप्ता, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

भोपाल, दिनांक 18 सितम्बर 2023 मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अन्नू भलावी, अवर सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल , दिनांक 15 सितम्बर 2023

पंजी. क्र. 3821-2023 - इक्कीस ब ( दो) .- राज्य शासन, एतद्वारा, जिला मुख्यालय , भोपाल में विभागीय आदेश दिनांक 4 जुलाई 2018 द्वारा नियुक्त नोटरी श्री धर्मेन्द्र सिंह तोमर का निधन होने के कारण उक्त नोटरी का नाम शासन द्वारा संधारित नोटरी पंजी से विलोपित करता है.

फा. क्र. 3819 - इक्कीस ब ( दो ) 2023.- राज्य शासन, एतद्वारा , मध्यप्रदेश उच्च न्यायिक सेवा के सेवानिवृत्त प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, वर्तमान में अतिरिक्त महाधिवक्ता कार्यालय, इंदौर मध्यप्रदेश में पदस्थ श्री राजेश गुप्ता, अतिरिक्त सचिव ( संविदा ) के कार्यकाल में दिनांक 10 अगस्त 2023 से एक वर्ष या अन्य आदेश होने तक, जो भी पहले हो, संविदा नियुक्ति की अवधि में वृद्धि करता है.

पंजी. क्र. 3823-2023 - इक्कीस- ब ( दो ) .- राज्य शासन, एतद्वारा , तहसील बड़ौद, जिला शाजापुर में विभागीय आदेश दिनांक 18 सितम्बर । 1995 द्वारा नियुक्त नोटरी श्री अशोक कुमार गर्ग का निधन होने के कारण उक्त नोटरी का नाम शासन द्वारा संधारित नोटरी पंजी से विलोपित करता है.

उक्त संबंध में होने वाला व्यय " मांग संख्या- 29-2014 - न्याय प्रशासन- ( 114 ) -विधि सलाहकार और परामर्शदाता योजना ( 3428 ) - महाधिवक्ता में वित्त वर्ष 2023-24 के अन्तर्गत विकलनीय होगा.

फा. क्र. 4701- इक्कीस ब( एक) .- राज्य शासन , एतद्वारा , जिला विधिक सेवा प्राधिकरण , अशोकनगर में सचिव के पद पर प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ श्री डॉ. लखनलाल गोस्वामी का सप्तम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, इंदौर ( रिक्त न्यायालय ) के पद पर स्थानांतरण किये जाने के फलस्वरूप उनकी सेवाएं प्रतिनियुक्ति से वापस लेकर मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय , जबलपुर को सौंपता है.

पंजी. क्र. 3824-2023- इक्कीस- ब( दो ) .- राज्य शासन, एतद्वारा, जिला मुख्यालय , उज्जैन में विभागीय आदेश दिनांक 9 जुलाई 1995 द्वारा नियुक्त नोटरी सुश्री लीला चौधरी, विभागीय आदेश दिनांक 16 मई 2005 द्वारा नियुक्त नोटरी श्री राजेन्द्र कुमार उपाध्याय एवं विभागीय आदेश दिनांक 9 सितम्बर 2008 द्वारा नियुक्त नोटरी श्री महेन्द्र कुमार जैन तथा तहसील खाचरौद, जिला उज्जैन में विभागीय आदेश दिनांक 10जनवरी 1992 द्वारा नियुक्त नोटरी श्री शांतिलाल छाजेड एवं तहसील नागदा, जिला उज्जैन में विभागीय आदेश दिनांक 3 सितम्बर 1998 द्वारा नियुक्त नोटरी श्री बद्रीलाल यादव का निधन होने के कारण उक्त नोटरियों का नाम शासन द्वारा संधारित नोटरी पंजी से विलोपित करता है.

भोपाल, दिनांक 20 सितम्बर 2023

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, विकास भटेले, अपर सचिव.

फा. क्र. 3867- इक्कीस ब ( दो) - 2023. - राज्य शासन , एतद्वारा , इस विभाग के समसंख्यक आदेश क्रमांक 1374-21 - ब ( दो ) , दिनांक 28 मार्च 2023 द्वारा नियुक्त श्री उमेश गजांकुश , अतिरिक्त महाधिवक्ता, 7557

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 सितम्बर 2023

भाग 1 ]

ऊर्जा विभाग

मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 20 सितम्बर 2023

क्र. एफ- 3-02-2020 - तेरह शुद्धि- पत्र. राज्य शासन , एतद्वारा , इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-3-02-2020- तेरह, दिनांक 8 मई 2020 के संबंध में निम्नलिखित शुद्धि- पत्र जारी करता है , अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में परिशिष्ट में, कॉलम (2 ) में, क्रमांक 14 (ii ) के सम्मुख शब्द एवं अंक " कसरावद- पीपलगांव 132 केव्ही डीसीएसएस लाईन का निर्माण कार्य " के स्थान पर शब्द एवं अंक " कसरावद पीपलगांव 132 के. व्ही. डीसीडीएस लाईन का निर्माण कार्य " स्थापित किये जाएं.

F-3-02 2020 -XIII - CORRIGENDUM.- The State Government, hereby , issues the following Corrigendum is respect of this department's Notification F- 3-02-2020-13 , dated 08th May, 2020 , namely :-

Inthe said Notification , in the Annexure , in column (2) , against serial number 14 ( ii ) , for the words and figure "Kasrawad-Pipalgaon 132 KV DCSS line ", the words and figure "Kasrawad -Pipalgaon 132 KV DCDS line" shall be substituted.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, नीरज अग्रवाल , विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी.

श्रम विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 20 सितम्बर 2023

क्र. 1315- एफ 1 ( ए) -06-2016 -ए- सोलह.-औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 ( 1947 का 14 ) की धारा 7 की उपधारा (2 ) सह- पठित मध्यप्रदेश औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1960 ( क्रमांक 27 सन् 1960 ) की धारा 8 की उपधारा ( 2 ) एवं कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम, 1923 की धारा 20 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा , उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर नीचे दी गई सारणी के कॉलम ( 2 ) में विनिर्दिष्ट न्यायिक अधिकारी को सारणी के कॉलम ( 3 ) में विनिर्दिष्ट श्रम न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्त करती है :-

सारणी

स. क्र.

(1)

श्रम न्यायालय के पीठासीन अधिकारी (3) पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय, धार न्यायिक अधिकारी का नाम (2) श्री राजकुमार गोंड

1

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, वीरेन्द्र कुमार सिंह, उपसचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश कार्यालय , आयुक्त , वाणिज्यिक कर, मध्यप्रदेश

इंदौर, दिनांक 19 सितम्बर 2023

क्र. 107-2018-19-30- पन्द्रह- 234.-मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 ( क्रमांक 19 सन् 2017 ) की धारा 167 के अध्यधीन प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए तथा इस कार्यालय द्वारा पूर्व में जारी आदेश क्रमांक 193-2014-15-30 - पन्द्रह -114, इन्दौर, दिनांक 21 अक्टूबर , 2020 को अधिक्रमित , कर नीचे दी गई सारणी के कॉलम ( 2 ) में उल्लिखित एवं कॉलम ( 3 ) में उल्लिखित पदनाम [ भाग 1 7558

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 सितम्बर 2023

के अधिकारी को कॉलम (4 ) में उल्लिखित क्षेत्र में जारी अस्थायी जीएसटीएन से संबंधित प्रकरणों में उक्त अधिनियम की धारा 54 के अन्तर्गत वापसी की कार्यवाही हेतु अधिकृत किया जाता है , अर्थात् :-

सारणी

अधिकारी का पदनाम

अधिकारी का नाम

अ. क्र.

(1)

1

(2) श्री राघवेन्द्र जायसवाल

अपील सुनने हेतु अधिकारिता क्षेत्र (4) सम्पूर्ण मध्यप्रदेश

(3) उपायुक्त, राज्य कर , कार्यालय, आयुक्त, वाणिज्यिक कर, मध्यप्रदेश.

लोकेश कुमार जाटव , आयुक्त, राज्य कर.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला राजगढ़ ( ब्यावरा ) , मध्यप्रदेश

राजगढ़ , दिनांक 22 अगस्त 2023

क्र. 10332- योजना-2023 .- मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग का परिपत्र क्रमांक एफ 19-196-2003- एक-4 , दिनांक 28 जून 2004 एवं 19-24-2019- एक -4, दिनांक 21 फरवरी 2019 के अनुक्रम में , मैं, हर्ष दीक्षित , कलेक्टर, जिला राजगढ़, एतद्वारा , यह अधिसूचना जारी करता हूँ कि दिनांक 22 अगस्त 2023 को सम्पन्न राजगढ़, जिलास्तरीय नामकरण समिति की बैठक में लिए गए निर्णय अनुसार निम्न तालिका के कॉलम ( 02 ) में उल्लेखित संस्थान के नामकरण कॉलम ( 03 ) के अनुसार किए जाते हैं :-

तालिका

नामकरण

क्रमांक (1) 1

(3) भानुप्रकाशसिंह शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, नरसिंहगढ़ संस्था (2) शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय , नरसिंहगढ़

हर्ष दीक्षित , कलेक्टर.

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी , ग्वालियर, मध्यप्रदेश

ग्वालियर, दिनांक 22 सितम्बर 2023 (पारित दिनांक 22 सितम्बर 2023 )

क्र. 3 सालि. राज. - विविध - 1972-2023 .- पुलिस अधीक्षक, जिला ग्वालियर के पत्र क्रमांक- पुअ-ग्वा. एसी प्रथम - 09 -डी-23 , ग्वालियर दिनांक 03 मई 2023 के द्वारा जिला ग्वालियर के कुल आठ थाने पनिहार, झांसीरोड, पुरानी छावनी, बहोडापुर, आंतरी , बिलौआ, सिरोल एवं उटीला के थानों की सीमाओं में परिवर्तन के संबंध में प्रस्ताव निम्नानुसार इस कार्यालय को प्राप्त हुये. इन पर जिला लोक अभियोजन अधिकारी जिला ग्वालियर की अनुशंसा के आधार पर कार्यालयीन पत्र क्रमांक-3 सालि. राज. विविध- 2023-16396 , ग्वालियर, दिनांक 28 जुलाई 2023 से दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 02 खण्ड ड के अनुसार अधिसूचना तैयार कर राजपत्र में प्रकाशन हेतु नियंत्रक, शासकीय मुद्रणालय, मध्यप्रदेश , भोपाल को रजिस्टर्ड डाक के द्वारा भेजा गया. अधिसूचना में 45 दिवस के भीतर आपत्तियां आमंत्रित की गयी थी, 45 दिवस व्यतीत हो जाने के उपरांत कोई आपत्ति नहीं आयी है .

मध्यप्रदेश शासन , गृह ( पुलिस ) विभाग , मंत्रालय, भोपाल का पत्र क्रमांक एफ-2 ( क) -9-08-बी-3- दो , भोपाल दिनांक 30 जुलाई 2010 के अनुसार जिले के भीतर थानों/चौकियों की सीमाओं के निर्धारण का अधिकार जिलास्तर पर कलेक्टर , पुलिस अधीक्षक तथा जिला लोक अभियोजन अधिकारी की समिति को दिये गये हैं. जिसके तारतम्य में पुलिस अधीक्षक, जिला ग्वालियर द्वारा थानों की सीमाओं में परिवर्तन हेतु कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला ग्वालियर, पुलिस अधीक्षक, जिला ग्वालियर एवं जिला लोक अभियोजन अधिकारी , जिला ग्वालियर की समिति गठित की गई. समिति द्वारा सर्वसम्मति से पुलिस अधीक्षक, जिला ग्वालियर द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव ( थानों की सीमाओं में परिवर्तन ) को यथावत् स्वीकार कर लिया गया है.

7559

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 सितम्बर 2023

भाग 1 ]

अतः , कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी स्तरीय गठित समिति की अनुशंसा के आधार पर पुलिस अधीक्षक, जिला ग्वालियर द्वारा निम्नलिखित सारणी अनुसार जिला ग्वालियर के थाना क्षेत्रों की सीमाओं में परिवर्तन स्वीकार किया जाता है:-

सारणी

प्रस्तावित थाना वर्तमान थाने का नाम

ग्राम का नाम

स. क्र.

(2)

(3)

(4)

(1)

1

छोडा

पनिहार

खडी खेडा

झांसीरोड

खेरिया मृत्यु

सालूपुरा

हरिजन कॉलोनी

2

पुरानी छावनी

कृष्णानगर पहाडिया

मोतीझील

रेशमपुरा

बहोडापुर

बदनापुरा

बरा

सांतऊ

3

आंतरी

कुशराजपुर

पुरासानी

तिलैथा

झांसीरोड

रामनगर

चंदेलों का पुरा

4

बिलौआ

तुरारी

लखनौती खुर्द

लखनौतीकलां

नागौर

बडोरी

सिकरौदी

सिरोल

अडूपुरा

रबार

सिकरौदा

रौरा

आदर्शपुरा ( रौरा )

बलराम का पुरा

बस्तरी

उटीला

उक्तानुसार पुलिस अधीक्षक, जिला ग्वालियर आगामी कार्यवाही करें.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 सितम्बर 2023

7560

(PASSED ON DATE 22nd SEPTEMBER 2023 )

No. - 3 - SW -MISCELLANEOUS- 19732-2023 . By the letter of Superintendent of Police District Gwalior No. - SP -GWL- AC FIRST - 09 - D - 23- GWALIOR dated 03rd May 2023 , A proposal regarding alteration of boundaries of 8 Police Stations of District Gwalior namely Panihar, Jhanshi Road, Purani Chhavni , Bahorapur , Antri , Bilaua , Sirol , Utila were received by this office as follows . On the basis of recommendation of the District Public Prosecution Officer, District Gwalior from official letter No - 3 SW- miscellaneous - 2023-16396-Gwalior , dated 28th July , 2023 , a notification has been prepared for publication in the official Gazette as per Section 2, Part E of code of criminal procedure and Sent to Controller , Government Press through registered post . In the notifications , objections were invited within 45 days . After lapse of 45 days , no objection have been received .

As per letter No. - F - 2 (A) -9-08 - B - 3 - Two , Bhopal , dated 30th July 2010 of Ministry of Home Police Department , Govt. of Madhya Pradesh the right to alter the boundaries of Police Stations /post at district level have been given to the committee consisting of District Magisrate , Superindendent of Police and District Public prosecution Officer . Superintendent of Police , District Gwalior has constituted a committee of District Magistrate , District Gwalior , Superintendent of Police , District Gwalior and District Public Prosecution Officer , District Gwalior for the purpose of altering the boundaries of Police Station . The committee has unanimously accepted the proposal of Superintendent of Police , District Gwalior ( regarding alteration of boundries of police station) .

Therefore on the basis of recommendation of the committee consisting of District Magistrate , Superintendent of Police and District Public Prosecution Officer , Superintendent of Police District Gwalior has accepted the change in the boundaries of following police stations as per below mentioned Table :-

TABLE

S. No.

Current Police Station

Proposed Police Station

Name of Village

(3)

(4)

(2)

(1)

Chhoda

Jhansi Road

Panihar

1.

Khadi Kheda

Kheriya Mrityu

Salu Pura

Harijan Colony

2.

Purani Chhavni

Bahorapur

Krishna Nagar Pahadiya

Moti Jheel

Resham Pura

Badnapura

Bara

3

Ssantau

Jhansi Road

Aantri

Kushrajpur

Purashani

Tilaitha

Ramnagar

Chandelo ka pura

Turari

4

Bilaua

Lakhauti khurd

Lakhnauti kala

Nagaur

Badori

Sikrodi

Siraul

Adupura

Rabaar

Sikrauda

Raura

Aadarshpura ( Raura )

Balram ka pura

Utila

Bastari

As per the above Superintendent of Police , District Gwalior should take further action

अक्षय कुमार सिंह, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी .

7561

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 सितम्बर 2023

भाग 1 ]

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , तहसील मेघनगर, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश

मेघनगर , दिनांक 5 सितम्बर 2023

प्ररुप " घ"

(नियम 6 देखिए)

पत्र क्र. 1491 - भू-अर्जन-री-1-2023 - रा.प्र.क्र. 0028- B- 121-2022-23.- अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकरों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 ( क्रमांक 5 सन् 2013 ) ( जिससे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक 205 - भू-अर्जन- री-1-2023 , मेघनगर , दिनांक 7 फरवरी 2023 द्वारा, राज्य सरकार ने नर्मदा- झाबुआ- पेटलावद थांदला सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आई.बी.पी.टी. -1 से आई.बी.पी.टी. -2 तक बिछाई जाने वाली डी.एम. - 2 पाईप नहर की दाँयीं ओर की ब्रांच माईनर पाईप नहर आर.एम. - 11 एवं आर.एम-11 की बॉयीं ओर की ब्रांच माईनर पाईप नहर एल.एस.एम -14 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम - देदला, प.ह.नं. - 62/82 , रा.नि.मं. - 02, नौगांवा, तहसील मेघनगर, जिला झाबुआ में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है.

और , वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 17 मार्च 2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है.

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा , पाईपलाईन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा : -

अनुसूची

उपयोग के अधिकार तहसील

जिला

खसरा क्रमांक

ग्राम/पटवारी

हल्का क्रमांक

के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि

(हेक्टेयर में)

(2)

(1)

356/7

मेघनगर

(3) देदला,

झाबुआ

356/8

प.ह.न. 62/82

357/1

366/12

0.038

366/10

(5) 0.004 0.018 0.048 0.015 0.016 0.016

0.012

(4) 364 366/6 366/9

0.020

257/1

0.012

257/2 [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 सितम्बर 2023

7562

                                          (3)                  (4)                 (5)
 (1)                  (2)
                                                              257/3                0.014
                     मेघनगर               देदला,
झाबुआ
                                                              257/4                0.036
                                       प.ह.न. 62/82
                                                              255/1                0.060
                                                               256                 0.010
                                                              263/1                0.014
                                                              183/1                0.014
                                                               194                 0.020
                                                               196/1               0.014
                                                               180/1               0.018
                                                              182/1                0.016
                                                               180/2               0.030
                                                               140/7               0.020
                                                               138/2               0.038
                                                               138/1               0.038
                                                                131                0.019
                                                               257/6               0.034
                                                               250/1                0.014
                                                               250/2                0.022
                                                               250/3                0.018
                                                                243                 0.018
                                                               242/1                0.010
                                                                239                 0.010
                                                                240                 0.022
                                                                232                 0.034
                                                                224                 0.022
                                                                223                 0.025
                                                                230                 0.002
                                                                            योग     0.791

प्ररुप " घ"

(नियम 6 देखिए)

पत्र क्र. 1494 - भू-अर्जन- री- 1-2023 - रा.प्र.क्र. 0025-B-121-2022-23.- अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकरों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 ( क्रमांक 5 सन् 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक 220- भू-अर्जन-री- 1-2023 , मेघनगर, दिनांक 7 फरवरी 2023 द्वारा , राज्य सरकार ने नर्मदा- झाबुआ पेटलावद थांदला सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आई.बी.पी.टी. -2 से बिछाई जाने वाली डी.एम. - 1 पाईप नहर एवं उसकी दॉयीं ओर की ब्रांच माईनर पाईप नहर आर.एम.- 06 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम- सजेली नरसिंगपुरा , प.ह.नं. - 25/68 , रा.नि.मं. - 02 , नौगांवा, तहसील- मेघनगर , जिला झाबुआ में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है.

7563

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 सितम्बर 2023

भाग 1 ]

और, वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 17 मार्च 2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है.

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा , पाईपलाईन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा : -

अनुसूची

तहसील जिला

खसरा

क्रमांक

ग्राम/पटवारी

हल्का क्रमांक

(2)

मेघनगर (1) झाबुआ

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में )

(5)

(4)

419/1

0.006

0.010

422

(3)

सजेली नरसिंगपुरा ,

प.ह.न. 25/68

423/1                0.004
 418                 0.036
 428                 0.036
166/1                0.039
 163                 0.036
  65                 0.018
158/1                0.020
145/3                0.039
 162                 0.005
159/2                0.015
159/1                0.028
 143                 0.034
134/1                0.005
145/4                0.011
145/7                0.005
 144                 0.033
            योग ..   0.380

प्ररुप " घ"

(नियम 6 देखिए)

पत्र क्र. 1497- भू-अर्जन-री- 1-2023 - रा.प्र.क्र. 0024- B - 121-2022-23.- अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 ( क्रमांक 5 सन् 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक 195 - भू-अर्जन-री- 1-2023 , मेघनगर , दिनांक 7 फरवरी 2023 द्वारा, राज्य सरकार ने नर्मदा- झाबुआ- पेटलावद थांदला सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आई.बी.पी.टी.- 3 से बिछाई जाने वाली डी.एम. - 4 पाईप नहर की दॉयीं ओर की ब्रांच माईनर पाईप नहर आर.एम. - 2 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम- जामदा,, प.ह.नं. - 55/76 , रा.नि.मं. - 02, नौगांवा, तहसील - मेघनगर, जिला झाबुआ में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है.

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 सितम्बर 2023

7564

और, वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 17 मार्च 2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/ अधिभोगी को भी दी गई है.

अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा , पाईपलाईन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा

अनुसूची

तहसील

जिला

खसरा क्रमांक

ग्राम/पटवारी

हल्का क्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

0.082

126

मेघनगर

झाबुआ

0.011

123/1

जामदा,

प.ह.न. 55/76

118/2                0.029
123/2                0.018
118/3                0.035
123/3                0.018
 117                 0.002
 135                 0.028
 109                 0.026
108/2                0.024
108/4                0.014
108/3                0.028
149/1                0.042
 149/3               0.028
 186/2               0.013
 181/7               0.001
  184                0.012
  182                0.010
          योग ...    0.421

प्ररुप " घ"

(नियम 6 देखिए)

पत्र क्र. 1500 - भू-अर्जन-री- 1-2023- रा.प्र.क्र. 0033-B-121-2022-23.-अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम , 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक 190- भू-अर्जन-री- 1-2023 , मेघनगर, दिनांक 7 फरवरी 2023 द्वारा , राज्य सरकार ने नर्मदा-झाबुआ पेटलावद थांदला सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आई.बी.पी.टी. -2 से बिछाई जाने वाली डी.एम.-2 पाईप नहर की दाँवों ओर की ब्रांच माईनर पाईप नहर आर.एम. - 11 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम पंचपीपलिया, प.ह.नं. - 56/77, रा.नि.मं. - 02 , नौगांवा, तहसील- मेघनगर, जिला झाबुआ में भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है.

7565

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 सितम्बर 2023

भाग 1 ]

और, वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 17 मार्च 2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर , सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है.

अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा, पाईपलाईन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा :-

अनुसूची

तहसील जिला

खसरा

क्रमांक

ग्राम/पटवारी

हल्का क्रमांक

(1)

(2) मेघनगर झाबुआ

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

(5)

(4)

0.025

264/4

0.008

264/3

(3)

पंचपीपलिया,

प.ह.न. 56/77

0.015

264/1

0.015

264/2

0.023

266

0.010

271/2

0.013

271/1

0.025

274/1

0.029

274/2

0.008

275

0.018

277/2

0.034

277/3

0.047

287

0.048

290/3

0.029

290/2

0.030

201/2

0.063 290/1

0.016

209/4

0.004

295

0.014 296

203

0.014

0.015

204

0.003

205

0.040

202

0.016 200

0.050 199

0.612 योग [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 सितम्बर 2023

7566

प्ररुप " घ"

(नियम 6 देखिए)

पत्र क्र. 1503 - भू- अर्जन-री-1-2023 - रा.प्र.क्र. 0030-B- 121-2022-23.-अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकरों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 ( क्रमांक 5 सन् 2013 ) ( जिसमें इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक 180- भू-अर्जन- री-1-2023 , मेघनगर , दिनांक 7 फरवरी 2023 द्वारा , राज्य सरकार ने नर्मदा- झाबुआ- पेटलावद- थांदला सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आई.बी.पी.टी. - 2 से बिछाई जाने वाली डी.एम. - 2 पाईप नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम- शिवगढ़, प.ह.नं. - 53/ 73 , रा.नि.मं. - 02, नौगांवा , तहसील- मेघनगर, जिला झाबुआ में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषण की है.

और, वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 17 मार्च 2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है.

अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा , पाईपलाईन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर , राज्य सरकार में निहित होगा :-

अनुसूची

उपयोग के अधिकार तहसील

जिला

खसरा क्रमांक

पटवारी

हल्का क्रमांक

के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में )

(5) (2)

0.016

267/2

मेघनगर

(1) झाबुआ

0.014

267/1

(3)

शिवगढ़ ,

प.ह.न. 53/73

0.010

261/3

0.043

261/2

0.010

0.020

0.023

0.005

0.043

0.006

0.006

0.004

0.045

(4) 197 201 198 149 150 158/2 159 160 163

0.245

योग

प्ररुप " घ "

(नियम 6 देखिए)

पत्र क्र. 1506 - भू-अर्जन-री-1-2023 - रा.प्र.क्र. 0034-B-121-2022-23.- अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकरों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 ( क्रमांक 5 सन् 2013 ) ( जिसमें इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक 185 - भू- अर्जन- 7567

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 सितम्बर 2023

भाग 1 ]

री- 1-2023, मेघनगर, दिनांक 7 फरवरी 2023 द्वारा , राज्य सरकार ने नर्मदा- झाबुआ पेटलावद थांदला सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आई.बी.पी.टी. -2 से बिछाई जाने वाली डी.एम. - 2 पाईप नहर की दाँयों ओर की ब्रांच माईनर पाईप नहर आर.एम.- 11 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम सेमलिया , प.ह.नं. - 62/82, रा.नि.मं. - 2, नौगांवा, तहसील- मेघनगर, जिला झाबुआ में भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है.

और, वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 17 मार्च 2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है.

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा, पाईपलाईन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा :-

अनुसूची

पटवारी

तहसील

जिला

हल्का क्रमांक

खसरा क्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में )

(5)

(3)

(2)

(1)

0.041 मेघनगर

सेमलिया,

झाबुआ

0.085

प.ह.न. 62/82

0.003

0.012

0.006

0.013

0.004

0.047

(4) 28 26 59 24/4 24/1 24/3 25/1 24/2

योग 0.211

प्ररुप " घ"

(नियम 6 देखिए)

पत्र क्र. 1509- भू-अर्जन-री-1-2023- रा.प्र.क्र. 0027- B- 121-2022-23 .- अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकरों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 ( क्रमांक 5 सन् 2013 ) ( जिसमें इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक 210- भू-अर्जन- री-1-2023 , मेघनगर, दिनांक 7 फरवरी 2023 द्वारा, राज्य सरकार ने नर्मदा- झाबुआ- पेटलावद - थांदला सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आई.बी.पी.टी. - 2 से बिछाई जाने वाली डी.एम. - 1 व डी.एम. - 2 पाईप नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम - हत्यादेली, प.ह.नं. -48 , रा.नि.मं. - 01, मेघनगर , तहसील- मेघनगर, जिला झाबुआ में भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है.

और, वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 17 मार्च 2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है.

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 सितम्बर 2023

7568

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा, पाईपलाईन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा:-

अनुसूची

तहसील जिला

खसरा

क्रमांक

ग्राम/पटवारी

हल्का क्रमांक

 (1)                (2)
झाबुआ              मेघनगर

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में )

  (3)                 (4)                  (5)
 हत्यादेली,            351                0.002
प.ह.न. 48              181                0.030
                       353                0.034
                       352                0.024
                       340                0.016
                       296                0.044
                      342/1                0.022
                       292                0.067
                       291                 0.020
                      290/1               0.010
                      290/2                0.027
                      374/4                0.018
                      374/3                0.010
                      374/2                0.010
                      374/1                0.042
                       630                 0.032
                       632                 0.008
                       631                 0.012
                       628                 0.013
                      654/3                0.035
                       655                 0.012
                      634/4                0.020
                     687/1/6               0.012
                       626                 0.008
                       625                 0.009
                      622/2                0.015
                      654/2                0.011
                      674/2                0.051
                      673/5                0.042
                      687/3                0.016
                      687/12               0.016
                      690/1                0.060
                      748/2                0.046
                       747/1               0.008
                       746                 0.028
                      747/2                0.023

7569

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 सितम्बर 2023

भाग 1 ]

(5)

(4)

(2)

(3)

(1)

0.002

747/3

मेघनगर

हत्यादेली,

झाबुआ

0.028

854/2

प.ह.न. 48

850/1

0.012

0.034

836

0.018

835

0.016

834

0.023

833

0.048

831/12

0.020

823/12

0.018

823/14

0.012

813/11

813/10

0.008

0.016

813/5

0.040

813/1

0.030

809

815/1

0.030

0.040

808

1.268

योग

प्ररुप " घ"

(नियम 6 देखिए)

पत्र क्र. 1512 - भू-अर्जन- री-1-2023 - रा.प्र.क्र. 0042- B- 121-2022-23 .-अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 ( क्रमांक 5 सन् 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक 230 - भू-अर्जन-री- 1-2023 , मेघनगर, दिनांक 7 फरवरी 2023 द्वारा , राज्य सरकार ने नर्मदा- झाबुआ पेटलावद थांदला सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आई.बी.पी.टी. - 2 से बिछाई जाने वाली डी.एम. - 1 पाईप नहर एवं उसकी दॉयीं ओर की ब्रांच माईनर पाईप नहर आर. एम. 06 तथा बॉयीं ओर की ब्रांच माईनर पाईप नहर एल . एम. -11 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम- नौगांवा, प.ह.नं.-49/69 , रा.नि.मं. - 02 , नौगांवा, तहसील मेघनगर, जिला झाबुआ में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है.

और , वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 17 मार्च 2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है.

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा, पाईपलाईन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा :-

अनुसूची

तहसील

जिला

खसरा क्रमांक

ग्राम/पटवारी

हल्का क्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में )

(5)

(4)

(2)

(1)

1860

0.033 मेघनगर

झाबुआ

0.040

1858

(3)

नौगांवा,

प.ह.न. 49/69

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 सितम्बर 2023

7570

 (1)                   (2)                 (3)                 (4)                  (5)
                      मेघनगर              नौगांवा,            1855/2               0.035
झाबुआ
                                       प.ह.न. 49/69           1855/1               0.038
                                                               1356                0.038
                                                               1360                0.039
                                                               1355                0.010
                                                               1365                0.015
                                                               1361                0.030
                                                              1362/3               0.010
                                                              1242/5               0.002
                                                              1362/2                0.006
                                                               1363                0.013
                                                               1226                 0.007
                                                              1213/1               0.004
                                                              1214/3                0.017
                                                              1216/3/1              0.003
                                                              1218/3                0.008
                                                              1214/2                0.007
                                                              1216/2                0.003
                                                              1218/2                0.008
                                                              1215/1                0.014
                                                              1216/4                0.003
                                                              1216/1                0.003
                                                              1217/1                0.022
                                                              1218/1                0.006
                                                               1220                 0.018
                                                               1222                 0.004
                                                               1223                 0.006
                                                               1227                 0.006
                                                               1228                 0.005
                                                               1229                 0.004
                                                              1263/1                0.020
                                                              1264/3                0.019
                                                               1260                 0.029
                                                              987/2/4               0.009
                                                               988/1                0.028
                                                               988/2                0.025
                                                                991                 0.014
                                                                993                 0.008
                                                                994                 0.008
                                                                996                 0.037
                                                               758/1                0.049

भाग 1 ]

7571

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 सितम्बर 2023

 (1)                  (2)                 (3)                 (4)                 (5)
झाबुआ                मेघनगर              नौगांवा,            1009                0.042
                                      प.ह.न. 49/69            741                0.022
                                                             929/2               0.034
                                                              769                0.021
                                                              768                0.036
                                                              767                0.017
                                                              766                0.009
                                                              765                0.007
                                                              764                0.005
                                                              763                0.005
                                                            761/2/2              0.008
                                                              762                0.006
                                                              760                0.007
                                                             757/1               0.026
                                                             756/2               0.008
                                                             756/1               0.020
                                                              754                0.053
                                                              748                0.024
                                                             747/4               0.004
                                                             742/2               0.011
                                                             742/1               0.022
                                                             1397                0.013
                                                             1394                0.003
                                                             1398                0.029
                                                             1393                0.010
                                                             1392                0.015
                                                             1391                0.005
                                                             1390                0.018
                                                             1412                0.043
                                                             1409                0.018
                                                             668                 0.026
                                                             669                 0.017
                                                             655                 0.017
                                                             652/5               0.022
                                                             651                 0.029
                                                             652/1               0.061
                                                             647                 0.079
                                                             640/2               0.023
                                                             638/2               0.030
                                                             638/1               0.011
                                                             637                 0.034
                                                             635/1               0.019
                                                            635/2                0.010
                                                            635/3                0.010
                                                            635/4                0.010
                                                                      योग        1.642

7572

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 सितम्बर 2023

[भाग 1

प्ररुप " घ"

(नियम 6 देखिए)

पत्र क्र. 1515- भू- अर्जन- री- 1-2023- रा.प्र.क्र. 0040- B - 121-2022-23 .- अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 ( क्रमांक 5 सन् 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक 240- भू-अर्जन-री- 1-2023 , मेघनगर, दिनांक 7 फरवरी 2023 द्वारा , राज्य सरकार ने नर्मदा - झाबुआ-पेटलावद थांदला सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आई.बी.पी.टी. -1 से बिछाई जाने वाली डी.एम. - 2 पाईप नहर की बाँयी ओर की ब्रांच माईनर पाईप नहर एल.एम. - 31 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम- अगराल, प.ह.नं. - 46, रा.नि.मं. - 01 , मेघनगर, तहसील - मेघनगर , जिला झाबुआ में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है.

और, वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 17 मार्च 2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी /अधिभोगी को भी दी गई है.

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा , पाईपलाईन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा :-

अनुसूची

जिला

तहसील

उपयोग के अधिकार

ग्राम/पटवारी

हल्का क्रमांक

खसरा क्रमांक

के लिये अर्जित की

जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में )

(3)

(4)

(5) (2) मेघनगर

0.109

459

(1) झाबुआ

अगराल,

458

प.ह.न. 46

0.019

457

0.029

451

0.008

448

0.079

446

0.016

435

0.025

447

0.014

444/1

0.025

420

0.061

331

0.015

0.400

योग ..

7573

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 सितम्बर 2023

भाग 1 ]

प्ररुप " घ"

(नियम 6 देखिए)

पत्र क्र. 1518 - भू-अर्जन-री- 1-2023- रा.प्र.क्र. 0036- B- 121-2022-23 .- अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन केवल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 ( क्रमांक 5 सन् 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक 165 - भू-अर्जन-री- 1-2023 , मेघनगर , दिनांक 7 फरवरी 2023 द्वारा , राज्य सरकार ने नर्मदा-झाबुआ- पेटलावद- थांदला सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आई.बी.पी.टी. -2 से बिछाई जाने वाली डी.एम. - 2 पाईप नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम - गोपालपुरा, प.ह.नं. -50/70, रा.नि.मं. - 02 , नौगांवा, तहसील- मेघनगर, जिला झाबुआ में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है.

और, वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 17 मार्च 2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है.

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा , पाईपलाईन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा : -

अनुसूची

जिला

तहसील

ग्राम/पटवारी

हल्का क्रमांक

खसरा क्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

(4)

(5)

224/11

0.018 (2) मेघनगर

(1) झाबुआ

224/3

0.008

(3)

गोपालपुरा

प.ह.न. 50/70

224/9

0.006

224/2

0.005

0.008

224/8

0.009

224/6

224/7

0.011

224/5

0.009

223/2

0.023

204/4

0.030

0.024

204/5

193

0.020

186/2

0.046

195/2

0.037

195/1

0.028

189

0.014

योग

0.296 7574

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 सितम्बर 2023

[ भाग 1

प्ररुप " घ"

(नियम 6 देखिए)

पत्र क्र. 1521 - भू-अर्जन-री- 1-2023- रा.प्र.क्र. 0039 - B - 121-2022-23 .- अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 ( क्रमांक 5 सन् 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक 150- भू-अर्जन-री- 1-2023 , मेघनगर, दिनांक 7 फरवरी 2023 द्वारा , राज्य सरकार ने नर्मदा- झाबुआ पेटलावद थांदला सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आई.बी.पी.टी. -2 से बिछाई जाने वाली डी.एम. - 2 पाईप नहर की दाँयीं ओर की ब्रांच माईनर पाईप नहर आर् एम -7 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम - बावड़ी फारेस्ट, प.ह.नं. - 58/74 , रा.नि.मं. - 02, नौगांवा, तहसील - मेघनगर , जिला झाबुआ में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है.

और, वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 17 मार्च 2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर , सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/ अधिभोगी को भी दी गई है .

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा , पाईपलाईन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा :-

अनुसूची

जिला

ग्राम/पटवारी

उपयोग के अधिकार तहसील

हल्का क्रमांक

खसरा क्रमांक

के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि ( हेक्टेयर में) (2)

(1)

(3)

(4)

(5) मेघनगर

265

0.007 झाबुआ

बावड़ी फारेस्ट,

266

प.ह.न. 58/74

0.049

125/1

0.033

125/3

0.008

125/2

0.020

123/1

0.037

84/6

0.031

84/3

0.031

84/2

0.005

87/2

0.033

87/1

0.046

75/14

0.016

0.316

योग 7575

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 सितम्बर 2023

भाग 1 ]

प्ररुप " घ"

(नियम 6 देखिए)

पत्र क्र. 1524- भू-अर्जन- री- 1-2023- रा.प्र.क्र. 0035-B- 121-2022-23.- अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 ( क्रमांक 5 सन् 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक 170 - भू-अर्जन-री- 1-2023 , मेघनगर, दिनांक 7 फरवरी 2023 द्वारा , राज्य सरकार ने नर्मदा- झाबुआ- पेटलावद थांदला सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आई.बी.पी.टी. -2 से बिछाई जाने वाली डी.एम. - 1 पाईप नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम - गडवाड़ा, प.ह.नं. -47, रा.नि.मं. - 01 , मेघनगर, तहसील- मेघनगर, जिला झाबुआ में भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है.

और, वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 17 मार्च 2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है.

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा , पाईपलाईन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा :-

अनुसूची

तहसील

जिला

खसरा क्रमांक

ग्राम/पटवारी

हल्का क्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

(5)

(4)

(2)

(1)

0.018

448

मेघनगर

(3) गडवाड़ा,

झाबुआ

0.008

443

प.ह.न. 47

0.040

440/4

0.015

439/4

0.009

439/5

0.012

439/6

0.010

302

0.036

299

0.010

297/1

0.066

287/4

287/3

0.031

258

0.076

0.028

250

0.002

251

0.083

248/1

0.032

240/4

0.042

243

0.518

योग 7576

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 सितम्बर 2023

प्ररुप " घ "

(नियम 6 देखिए)

पत्र क्र. 1527- भू- अर्जन-री- 1-2023 - रा.प्र.क्र. 0026- B - 121-2022-23.- अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 ( क्रमांक 5 सन् 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक 215 - भू-अर्जन-री- 1-2023 , मेघनगर, दिनांक 7 फरवरी 2023 द्वारा , राज्य सरकार ने नर्मदा - झाबुआ पेटलावद थांदला सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आई.बी.पी.टी. - 2 से बिछाई जाने वाली डी.एम. - 1 पाईप नहर की बॉयी ओर की ब्रांच माईनर पाईप नहर एल. एम. 11 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम - तलावली, प.ह.नं.- 24/67 , रा.नि.मं. - 02, नौगांवा, तहसील मेघनगर, जिला झाबुआ में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है.

और, वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 17 मार्च 2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/ अधिभोगी को भी दी गई है .

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा, पाईपलाईन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा :-

अनुसूची

खसरा

तहसील

जिला

क्रमांक

ग्राम/पटवारी

हल्का क्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में )

(3)

(1)

(2) मेघनगर

तलावली,

झाबुआ

0.023

प.ह.न. 24/67

(4) 1531/1 1334 1332

योग ..

(5) 0.043 0.013 0.079

प्ररुप " घ "

(नियम 6 देखिए)

पत्र क्र. 1530 - भू-अर्जन- री- 1-2023 - रा.प्र.क्र . 0038- B -121-2022-23.- अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम , 2012 ( क्रमांक 5 सन् 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक 155- भू-अर्जन-री- 1-2023 , मेघनगर , दिनांक 7 फरवरी 2023 द्वारा , राज्य सरकार ने नर्मदा- झाबुआ पेटलावद थांदला सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आई.बी.पी.टी. - 1 से बिछाई जाने वाली डी.एम. - 2 पाईप नहर की बॉयी ओर की ब्रांच माईनर पाईप नहर एल. एम. - 31 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम - नवापाड़ा, प.ह.नं. -47, रा.नि.मं. - 01 , मेघनगर, तहसील मेघनगर, जिला झाबुआ में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है .

और, वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 17 मार्च 2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है.

7577 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 सितम्बर 2023

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा , पाईपलाईन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा :-

अनुसूची

जिला

तहसील

ग्राम/पटवारी

हल्का क्रमांक

खसरा क्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

(4)

(5) (1)

168

0.005 (2) मेघनगर

झाबुआ

158

0.025

(3) नवापाड़ा, प.ह.न. 47

52

0.045

0.012

41/9

41/8

0.014

41/6

0.018

0.007

41/1

40

0.007

0.050

38

0.183

योग ...

प्ररुप " घ"

(नियम 6 देखिए)

पत्र क्र. 1533 - भू-अर्जन- री- 1-2023- रा.प्र.क्र. 0029 - B - 121-2022-23 .- अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम , 2012 ( क्रमांक 5 सन् 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक 195 - भू-अर्जन-री- 1-2023 , मेघनगर, दिनांक 7 फरवरी 2023 द्वारा , राज्य सरकार ने नर्मदा- झाबुआ- पेटलावद थांदला सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आई.बी.पी.टी. -2 से बिछाई जाने वाली डी.एम. - 2 पाईप नहर की दॉयीं ओर की ब्रांच माईनर पाईप नहर आर. एम. 11 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम- मालखण्डवी , प.ह.नं. -60/80, रा.नि.मं. -2, नौगांवा , तहसील- मेघनगर, जिला झाबुआ में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है .

और, वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 17 मार्च 2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है .

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा , पाईपलाईन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा :-

अनुसूची

जिला

तहसील

ग्राम/पटवारी

हल्का क्रमांक

खसरा क्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) (2) मेघनगर

(1) झाबुआ

(5) 0.040 0.024

(4) 392 391/2

(3)

मालखण्डवी

प.ह.न. 60/80

7578

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 सितम्बर 2023

[ भाग 1

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

मेघनगर

झाबुआ

मालखण्डवी

108

0.021

प.ह.न. 60 / 80

107

0.044

105

0.040

103

0.025

99

0.038

90

0.018

95

0.020

94

0.020

91

0.002

86/4

0.014

86/3

0.030

84

0.019

83

0.016

81/4

0.005

81/3

0.005

81/2

0.006

81/1

0.006

योग.... 0.393

प्ररुप " घ"

(नियम 6 देखिए)

पत्र क्र. 1536- भू-अर्जन-री-1-2023- रा.प्र.क्र. 0043-B- 121-2022-23.- अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम , 2012 ( क्रमांक 5 सन् 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक 225 - भू- अर्जन-री- 1-2023 , मेघनगर, दिनांक 7 फरवरी 2023 द्वारा , राज्य सरकार ने नर्मदा- झाबुआ पेटलावद थांदला सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आई.बी.पी.टी. -2 से बिछाई जाने वाली डी.एम. - 2 पाईप नहर की दॉयीं ओर की ब्रांच माईनर पाईप नहर एल. एम. - 6 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम- राजपुरा , प.ह.नं. - 51 /71 , रा.नि.मं. - 02 , नौगांवा , तहसील - मेघनगर , जिला झाबुआ में भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है .

और, वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 17 मार्च 2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है.

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा , पाईपलाईन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर , राज्य सरकार में निहित होगा :-

अनुसूची

जिला

तहसील

खसरा

ग्राम/पटवारी

हल्का क्रमांक

क्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5) मेघनगर

झाबुआ

120/19

0.004

राजपुरा ,

प.ह.न. 51 / 71

120/18

0.026 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 सितम्बर 2023

7579

 (1)                  (2)                 (3)                 (4)                  (5)
झाबुआ                मेघनगर              राजपुरा,             120/17              0.022
                                       प.ह.न. 51/71          120/16               0.010
                                                              113/2               0.010
                                                              113/1               0.006
                                                              112/8               0.013
                                                              112/3               0.004
                                                             112/7                0.014
                                                              112/6               0.014
                                                             112/4                0.009
                                                             132/1                0.027
                                                              131                 0.006
                                                              135                 0.003
                                                             136/4                0.015
                                                             136/3                0.013
                                                             136/2                0.038
                                                             136/1                0.010
                                                              141                 0.029
                                                              63                  0.045
                                                             56/20                0.009
                                                             56/16                0.008
                                                             56/19                0,008
                                                             56/14               0.014
                                                             56/18               0.008
                                                             56/17               0.012
                                                             56/13               0.026
                                                             34/1                0.013
                                                             36/2                0.022
                                                              35                 0.024
                                                              40                 0.006
                                                             31/3                0.012
                                                             31/2                0.008
                                                             31/1                0.008
                                                              38                 0.020
                                                             29/5                0.034
                                                             29/3                0.053

7580

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 सितम्बर 2023

[भाग 1

(1)

(2)

(3)

(4)

(5) मेघनगर

24/2

झाबुआ

0.135

राजपुरा,

प.ह.न. 51/71

22

0.114

25

0.018

26/1

0.012

263

0.005

265/15

0.015

265/14

0.016

297

0.035

265/13

0.016

262

0.039

246/15

0.011

246/14

0.022

246/20

0.030

246/4

0.016

246/3

0.018

248/1

0.008

331

0.010

246/9

0.004

246/21

0.039

248/2

0.017

315

0.054

योग . 1.237

प्ररुप " घ"

(नियम 6 देखिए)

पत्र क्र.- 1539- भू-अर्जन- री - 1-2023 - रा.प्र.क्र. - 0032- B- 121-2022-23 .-अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम , 2012 ( क्रमांक 5 सन् 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक 200- भू-अर्जन-री- 1-2023, मेघनगर, दिनांक 7 फरवरी 2023 द्वारा , राज्य सरकार ने नर्मदा- झाबुआ-पेटलावद थांदला सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आई.बी.पी.टी. -2 से बिछाई जाने वाली डी.एम. - 2 पाईप नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम- महुड़ा, प.ह.नं. -53/73, रा.नि.मं. - 02, नौगांवा, तहसील-मेघनगर, जिला झाबुआ में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है.

और, वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 17 मार्च 2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है.

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा , पाईपलाईन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा :-

भाग 1 ]

7581

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 सितम्बर 2023

अनुसूची

जिला

तहसील

ग्राम/पटवारी

हल्का क्रमांक

                                                                  खसरा            उपयोग के अधिकार
                                                                 क्रमांक          के लिये अर्जित की
                                                                                   जाने वाली भूमि
                                                                                     (हेक्टेयर में)
 (1)                   (2)                   (3)                  (4)                   (5)
झाबुआ                 मेघनगर                महुड़ा                480                  0.057

प.ह.नं. 53/73

 481                 0.037
 483                 0.038
 446/3               0.005
 442/2               0.010
 446/2               0.028
 442/1               0.010
447/20               0.004
 443/2               0.023
 441                 0.020
 442/3               0.010
435/4                0.025
435/2                0.008
435/3                0.009
435/1                0.013
 429                 0.015
 355/2               0.035
 383                 0.038
 382/2               0.045
 380                 0.019
 372                 0.048
355/1                0.024
287/1                0.026
 289                 0.015
 290                 0.068
           योग .     0.630

मुकेश सोनी, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व).

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 सितम्बर 2023

7582

कार्यालय , कलेक्टर, जिला रीवा , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 25 मई 2023

प. क्र. 291 - प्रका.- भू- अर्जन-2022-23. चूंकि , राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (7 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है , अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पादर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत धारा 19 की कार्यवाही कराई थी. कतिपय / अपरिहार्य कारणों से निर्धारित अवधि में भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्ण नहीं होने से भू-अर्जन अधिनियम की धारा 25 के तहत् दिनांक 17 दिसम्बर 2022 से 17 दिसम्बर 2023 तक के लिए समय - सीमा बढ़ाई जाती है. सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु अधिकृत करता हैः-

अनुसूची

ग्राम

भूमि का वर्णन तहसील

जिला

सार्वजनिक प्रयोजन धारा-12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

रकवा (हे. में. )

लगभग क्षेत्रफल

खसरा

नंबर

(4)

(5)

(3)

(2)

(1)

0.155

5

जवा

रीवा

बड़ाछ

(7)

(6)

कार्यपालन यंत्री त्योंथर नहर संभाग , सिरमौर, जिला रीवा (म.प्र .)

त्योंथर बहाव सिंचाई योजना के मुख्य / माइनर / सब माइनर नहर निर्माण में आने वाली भूमि के लिए तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय , कलेक्टर, जिला रीवा एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

प. क्र. 293- प्रका.- भू-अर्जन-2022-23. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (7) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पादर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत धारा 19 की कार्यवाही कराई थी. कतिपय / अपरिहार्य कारणों से निर्धारित अवधि में भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्ण नहीं होने से भू-अर्जन अधिनियम की धारा 25 के तहत् दिनांक 17 दिसम्बर 2022 से 17 दिसम्बर 2023 तक के लिए समय- सीमा बढ़ाई जाती है. सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु अधिकृत करता है:-

अनुसूची

लगभग क्षेत्रफल

भूमि का वर्णन

ग्राम

तहसील

जिला

सार्वजनिक प्रयोजन धारा -12के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

रकवा (हे. में. )

खसरा नंबर

(4)

(3)

(2)

छदहना 28/5/ख जवा

(1) रीवा

232 178

(5) 0.129 0.053 0.123 0.305

योग.

(7)

(6)

कार्यपालन यंत्री त्योंथर नहर संभाग , सिरमौर, जिला रीवा (म.प्र.)

त्योंथर बहाव सिंचाई योजना के मुख्य/ माइनर / सब माइनर नहर निर्माण में आने वाली भूमि के लिए तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

7583

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 सितम्बर 2023

भाग 1 ]

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण , कार्यालय, कलेक्टर , जिला रीवा एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

प. क्र. 295- प्रका.- भू-अर्जन-2022-23. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (7) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पादर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत धारा 19 की कार्यवाही कराई थी. कतिपय / अपरिहार्य कारणों से निर्धारित अवधि में भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्ण नहीं होने से भू-अर्जन अधिनियम की धारा 25 के तहत् दिनांक 17 दिसम्बर 2022 से 17 दिसम्बर 2023 तक के लिए समय- सीमा बढ़ाई जाती है. सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु अधिकृत करता है: -

अनुसूची

ग्राम

जिला

भूमिका वर्णन तहसील

सार्वजनिक प्रयोजन धारा-12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

रकवा (हे. में. )

लगभग क्षेत्रफल

खसरा

नंबर

(5) (2)

86 (4)

0.097

(3) बौना

(1) रीवा त्योंथर

कोठार

(7)

(6)

कार्यपालन यंत्री त्योंथर नहर संभाग , सिरमौर, जिला रीवा (म.प्र.)

त्योंथर बहाव सिंचाई योजना के मुख्य / माइनर / सब माइनर नहर निर्माण में आने वाली भूमि के लिए तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण , कार्यालय, कलेक्टर, जिला रीवा एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .

प. क्र. 301 - प्रका.- भू-अर्जन- 2022-23. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (7) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पादर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत धारा 19 की कार्यवाही कराई थी. कतिपय/ अपरिहार्य कारणों से निर्धारित अवधि में भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्ण नहीं होने से भू-अर्जन अधिनियम की धारा 25 के तहत् दिनांक 17 दिसम्बर 2022 से 17 दिसम्बर 2023 तक के लिए समय - सीमा बढ़ाई जाती है. सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु अधिकृत करता है:-

अनुसूची

लगभग क्षेत्रफल

ग्राम

जिला

भूमिका वर्णन तहसील

सार्वजनिक प्रयोजन धारा -12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

रकवा (हे. में. )

खसरा नंबर

(4)

(5) (2)

3

त्योंथर

(1) रीवा

0.210 0.256

4

(3) खटखरी खुर्द

5

0.096

कोठार

0.547

11

(7)

(6) कार्यपालन यंत्री त्योंथर नहर संभाग , सिरमौर, जिला रीवा (म.प्र.)

त्योंथर बहाव सिंचाई योजना के मुख्य/ माइनर / सब माइनर नहर निर्माण में आने वाली भूमि के लिए तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

योग.. 1.109

भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 सितम्बर 2023

7584

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर, जिला रीवा एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

प. क्र. 303 - प्रका.- भू- अर्जन-2022-23.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) से (5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (7 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पादर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत धारा 19 की कार्यवाही कराई थी. कतिपय/ अपरिहार्य कारणों से निर्धारित अवधि में भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्ण नहीं होने से भू-अर्जन अधिनियम की धारा 25 के तहत् दिनांक 17 दिसम्बर 2022 से 17 दिसम्बर 2023 तक के लिए समय - सीमा बढ़ाई जाती है. सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु अधिकृत करता है:-

अनुसूची

लगभग क्षेत्रफल

भूमि का वर्णन

ग्राम

तहसील

सार्वजनिक प्रयोजन धारा -12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

रकवा (हे. में .)

जिला

खसरा नंबर

(5)

(4)

(2)

(3)

(1)

0.011

23

अंतरी

त्योंथर

रीवा

0.132

24

0.004

25

0.125

27

0.139

28

0.015

31

(7)

त्योंथर बहाव सिंचाई योजना के (6) कार्यपालन यंत्री त्योंथर नहर संभाग , सिरमौर, जिला रीवा (म.प्र.)

मुख्य / माइनर / सब माइनर नहर निर्माण में आने वाली भूमि के लिए तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

योग.. 0.426

(2) भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय , कलेक्टर, जिला रीवा एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

प. क्र. 297- प्रका.- भू- अर्जन- 2022-23.- चूंकि , राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) से (5) में वर्णित भूमि की. अनुसूची के पद (7) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पादर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत धारा 19 की कार्यवाही कराई थी. कतिपय / अपरिहार्य कारणों से निर्धारित अवधि में भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्ण नहीं होने से भू-अर्जन अधिनियम की धारा 25 के तहत् दिनांक 17 दिसम्बर 2022 से 17 दिसम्बर 2023 तक के लिए समय- सीमा बढ़ाई जाती है. सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु अधिकृत करता है:-

अनुसूची

लगभग क्षेत्रफल

भूमि का वर्णन

ग्राम

तहसील

सार्वजनिक प्रयोजन धारा -12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

रकवा (हे. में. )

जिला

खसरा नंबर

(4)

(5)

(3)

(2)

(1)

0.200

691

रीवा त्योंथर

टंगहा

(7)

(6)

कार्यपालन यंत्री त्योंथर नहर संभाग , सिरमौर, जिला रीवा (म.प्र.)

त्योंथर बहाव सिंचाई योजना के मुख्य / माइनर / सब माइनर नहर निर्माण में आने वाली भूमि के लिए तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

7585

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 सितम्बर 2023

भाग 1 ]

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण , कार्यालय, कलेक्टर, जिला रीवा एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

प. क्र. 299- प्रका.- भू-अर्जन-2022-23. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (7) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पादर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत धारा 19 की कार्यवाही कराई थी. कतिपय / अपरिहार्य कारणों से निर्धारित अवधि में भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्ण नहीं होने से भू-अर्जन अधिनियम की धारा 25 के तहत् दिनांक 17 दिसम्बर 2022 से 17 दिसम्बर 2023 तक के लिए समय - सीमा बढ़ाई जाती है. सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु अधिकृत करता है: -

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन

लगभग क्षेत्रफल

भूमि का वर्णन

धारा -12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

रकवा (हे. में. )

ग्राम

तहसील

जिला

खसरा नंबर

(7)

(6)

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

त्योंथर बहाव सिंचाई योजना के

कार्यपालन यंत्री

0.243

18

त्योंथर

रीवा

घुसरूम

0.053

19

त्योंथर नहर संभाग , सिरमौर, जिला रीवा

योग.. 0.296

मुख्य / माइनर / सब माइनर नहर निर्माण में आने वाली भूमि के लिए तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का

(म.प्र.)

अर्जन.

(2) भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय , कलेक्टर, जिला रीवा एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

रीवा, दिनांक 29 अगस्त 2023

प. क्र. 723 - प्रका.- भू-अर्जन- 2022-23.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6 ) के उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्राधिकृत करता है, चूंकि त्योंथर नहर सूक्ष्म दबाव सिंचाई योजना की की मुख्य नहर / माइनर / सब माइनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण से धारा 11 (3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन

भूमि का वर्णन

ग्राम

धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

तहसील

जिला

लगभग

क्षेत्रफल (हे. में. )

(6)

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

2.100

डीह

त्योंथर

रीवा

कार्यपालन यंत्री त्योंथर नहर संभाग , सिरमौर, जिला रीवा (म.प्र.)

त्योंथर नहर सूक्ष्म दबाव सिंचाई योजना की मुख्य / माइनर/ सब माइनर नहर निर्माण में आने वाली भूमि के लिए तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 सितम्बर 2023

7586

(2) भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर, जिला रीवा एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 726- प्रका. भू- अर्जन-2022-23 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) के उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है, चूंकि त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की मुख्य नहर / माइनर / सब माइनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 (3) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का वर्णन

ग्राम

तहसील

जिला

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन धारा -12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग

क्षेत्रफल (हे. में.)

(3) (1)

(2)

रीवा

त्योंथर

खटखरी कला

(2)

(5)

(6)

(4)

1.210 कार्यपालन यंत्री त्योंथर नहर संभाग , सिरमौर, जिला रीवा (म.प्र.).

त्योंथर बहाव सिंचाई योजना के मुख्य / माइनर / सब माइनर नहर निर्माण में आने वाली भूमि के लिए तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण , कार्यालय, कलेक्टर, जिला रीवा एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 729- प्रका.- भू- अर्जन-2022-23. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) के उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है, चूंकि त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की मुख्य नहर / माइनर / सब माइनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 (3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का वर्णन

ग्राम

तहसील

जिला

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन

लगभग

धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

क्षेत्रफल (हे. में.)

(2)

(3) (1)

गोंद कला रीवा

त्योंथर

(6)

(5)

(4)

1.050

कार्यपालन यंत्री त्योंथर नहर संभाग, सिरमौर, जिला रीवा (म.प्र.) .

त्योंथर बहाव सिंचाई योजना के मुख्य / माइनर / सब माइनर नहर निर्माण में आने वाली भूमि के लिए तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

7587

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 सितम्बर 2023

भाग 1 ]

(2) भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय , कलेक्टर, जिला रीवा एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 732- प्रका.-भू-अर्जन-2022-23. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) के उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है, चूंकि त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की मुख्य नहर / माइनर / सब माइनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 (3) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन भूमि का वर्णन

ग्राम

धारा -12के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

तहसील

जिला

लगभग

क्षेत्रफल (हे. में.)

(6)

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

4.500

छदहना

रीवा

जवा

कार्यपालन यंत्री त्योंथर नहर संभाग , सिरमौर, जिला रीवा (म.प्र.).

त्योंथर बहाव सिंचाई योजना के मुख्य / माइनर / सब माइनर नहर निर्माण में आने वाली भूमि के लिए तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण , कार्यालय , कलेक्टर, जिला रीवा एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, प्रतिभा पॉल , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

(ग) नगर/ ग्राम- बिकरा (घ) क्षेत्रफल-3.139 हेक्टेयर

खसरा नंबर

अर्जित रकबा (हे. में. )

(2)

(1)

0.006

11/1/1/22

कार्यालय , कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग सतना, दिनांक 11 सितम्बर 2023

0.006

0.015

314/1

0.068

321/1

0.005

0.007

15/2/2/1/10

0.046

71/1

0.037

82/4/1

0.038 क्र. 1131- भू-अर्जन-2023. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013, संशोधन (क्र. एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता हैः-

82/5/1

0.007 अनुसूची

0.098

69/2/1/1

0.002

68/2/1/1/1

0.006 भूमि का वर्णनः- (म.प्र . शासन / निजी खाता) (क) जिला-सतना (ख) तहसील-नागौद [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 सितम्बर 2023

7588

(2) (1)

0.007

15/2/2/1/9

0.010

15/2/2/1/13

0.006 13/1/4

0.006

13/1/7

0.010

468/1/1/4

0.074

300/1/1

0.006 7/1

0.090

552/2

0.010 468/1/1/9

0.005 11/1/1/26

0.007

15/2/2/1/14

0.009

468/1/1/24

0.006

0.010 468/1/1/5

0.010

468/1/1/14

0.010

468/1/1/12

0.005

0.005 470/1/1

0.007

470/2

0.010

468/1/1/21

0.140

481/1

0.006 14/2/1/2

0.105 7/2

0.009 6/2/1

0.005

0.006

13/1/6

0.010

468/1/1/22

0.007

15/2/2/1/3

0.007

15/2/2/1/8

0.005

0.006

0.043

9/3/2

0.006

0.006 10/2

0.006

0.013

279/1/2

0.020

468/1/1/1

0.090

9/1/1

0.048

277/1

0.010

468/1/1/8

0.007

15/2/2/1/4

0.010

468/1/1/16

0.151 86/2/1

0.012 85/2/1

0.009

468/1/1/6

0.025 276/2/1

(2)

(1 )

0.006

8/3/1

0.042

9/3/1

0.069

84/1

0.010

468/1/1/23

0.074

300/2/1

0.056

262/1

0.130

274/1

0.009

468/1/1/13

0.005

0.007

468/1/1/2

0.006

0.009

468/1/1/15

0.024

550/1

0.104

545/1/1

0.009

551/1

0.010

468/1/1/19

0.010

468/1/1/20

0.133

0.006

14/1/1

0.007

15/2/2/1/12

0.020

0.002

10/1

0.017

64/1

0.006

11/1/1/23

0.009

468/1/1/17

0.007

15/2/2/1/11

0.007

15/2/2/1/7

0.352

264/1/1/1/1/1

0.020

275/1

0.010

468/1/1/10

0.007

15/2/2/1/15

0.041

273/1/1

0.006

0.006

11/1/1/24

0.003

72/2

0.005

13/1/1

0.023

15/2/2/1/1

0.004

14/2/1/1

0.010

468/1/1/18

0.009

468/1/1/11

0.005

0.006

13/1/5

0.005

0.007

15/2/2/1/3

0.006

13/1/2

0.007

15/2/2/1/16 भाग 1]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 सितम्बर 2023

(1)

(2)

0.006

13/1/3

0.010

468/1/1/25

0.006

0.010

468/1/1/7

0.007

15/2/2/1/16

0.005

0.006

11/1/1/25

0.139

5/2/1

0.007

15/2/2/1/2

0.006

0.006

11/1/1/20

0.010

468/1/1/3

0.009

70/2/1

0.099

69/2/2/1

0.006

68/2/2

0.037

82/2

0.038

82/3

योग .. 3.139

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है-उप मुख्य अभियंता (निर्माण- II) , पश्चिम मध्य रेल्वे सतना, मध्यप्रदेश द्वारा ललितपुर- सतना-रीवा-सिंगरौली-महोबा- खजुराहो (541 कि.मी. ) नई बड़ी रेलवे लाईन निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे ( प्लान) का निरीक्षण , कलेक्टर (भू-अर्जन) , जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

क्र. 1132- भू-अर्जन-2023. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 , संशोधन (क्र. एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता हैः-

अनुसूची

भूमि का वर्णनः- (म.प्र. शासन/निजी खाता)

(क) जिला-सतना

(ख) तहसील- रघुराजनगर

(ग) नगर/ ग्राम- करहीहरमल्ला

(घ) क्षेत्रफल-0.410 हेक्टेयर

खसरा नंबर

अर्जित रकबा (हे. में.)

(1)

(2)

0.024

165/1/1/1/1/1

0.006

165/1/2/1/1

0.001

165/1/2/3/1

0.004

165/1/2/4/1

0.001

165/1/2/5/1

7589

(1)

(2)

0.004

165/1/2/6/1

0.001

165/1/2/7/1

0.004

165/1/2/8/1

0.026

165/2/1/1/1/1/1

0.002

165/3/3/1

0.002

165/3/4/1

0.002

165/3/5/1

0.025

169/2/10

0.006

178/2

0.003

178/1/1

0.149

53/2/1/1

0.004

53/2/1/3

0.004

53/2/1/4

0.004

53/2/1/5

0.004

53/2/1/6

0.004

53/2/1/7

0.004

53/2/1/8

0.004

53/2/1/9

0.018

53/2/13/1

0.004

53/2/13/2

0.004

53/2/13/3

0.004

53/2/13/4

0.004

53/2/13/5

0.012

53/2/13/6

0.008

53/2/15/1

0.010

53/2/15/2

0.010

53/2/15/3

0.004

53/2/15/4

0.004

53/2/15/5

0.004

53/2/15/6

0.008

53/2/16/1

0.004

53/2/16/2

0.008

53/2/16/3

0.004

53/2/16/4

0.012

53/2/16/5

योग .. 0.410

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- उप मुख्य अभियंता (निर्माण- II) , पश्चिम मध्य रेल्वे सतना, मध्यप्रदेश द्वारा ललितपुर- सतना-रीवा-सिंगरौली-महोबा- खजुराहो (541 कि.मी.) नई बड़ी रेलवे लाईन निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण , कलेक्टर ( भू-अर्जन) , जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अनुराग वर्मा, कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट.

7590

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 सितम्बर 2023

[भाग 1

कार्यालय , कलेक्टर , जिला शहडोल , मध्यप्रदेश

एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन,

राजस्व विभाग

शहडोल , दिनांक 14 सितम्बर 2023

क्र. दस-भू-अर्जन-प्र.क्र 33-अ- 82-2022-23-5927 .-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है. अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 , (क्र. 30 , सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -

अनुसूची

भूमि का वर्णनः-

(क) जिला-शहडोल

(ख) तहसील-ब्यौहारी

क्र. दस-भू-अर्जन-प्र.क्र 35-अ-82-2022-23-5926.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है. अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 , (क्र. 30, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

(ग) ग्राम-चंदोला

अनुसूची

(घ) लगभग क्षेत्रफल (निजी भूमि)-2.427 हेक्टेयर

भूमि का वर्णनः-

खसरा नंबर

रकवा (हे. में.)

(क) जिला-शहडोल

(1)

(2)

(ख) तहसील-ब्यौहारी

0.809

161/1/3

(ग) ग्राम-मउ

0.202

168/6/4

(घ) लगभग क्षेत्रफल ( निजी भूमि) -2.041 हेक्टेयर

0.203

168/6/3

खसरा नंबर

रकबा (हे. में.)

0.101

168/6/2/1

(1)

0.101

(2)

168/6/2/2

0.202

0.076

36/1

168/6/1

0.809

0.135

38/1

168/5

0.460

40/1

योग .. 2.427

0.350

40/2

54

0.210

0.670

55/1

0.100

0.040

39/2

योग .. 2.041

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-राज्यमार्ग-57 के रीवा-ब्यौहारी-टेटका मोड खण्ड के पेव्ड शोल्डर के साथ 2 लेन का पुनर्वास और उन्नयन (आरंभ चैनेज 0.00 से 18.55 कि.मी. तक, बघवार नहर पुल निर्माण से आरंभ 32.60 से 33.00 कि.मी. और आरंभ 40.45 कि.मी. से 111.50 कि.मी. तक डिजाईन लम्बाई 90कि.मी.) .

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , ब्यौहारी , जिला शहडोल / संभागीय प्रबंधक, मध्यप्रदेश विकास निगम लिमिटेड, शहडोल के कार्यालय में किया जा सकता है .

शहडोल, दिनांक 18 सितम्बर 2023 (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- राज्यमार्ग-57 के रीवा- ब्यौहारी - टेटका मोड खण्ड के पेव्ड शोल्डर के साथ 2 लेन का पुनर्वास और उन्नयन (आरंभ चैनेज 0.00 से 18.55 कि.मी. तक, बघवार नहर पुल निर्माण से आरंभ 32.60 से 33.00 कि.मी. और आरंभ 40.45 कि.मी. से 111.50 कि.मी. तक डिजाईन लम्बाई 90कि.मी. ).

(3 ) भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), ब्यौहारी , जिला शहडोल/ संभागीय प्रबंधक, मध्यप्रदेश विकास निगम लिमिटेड, शहडोल के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. दस- भू-अर्जन-प्र.क्र 37-अ-82-2022-23-5995.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है. अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 सितम्बर 2023

7591

अनुसूची

भूमि का वर्णनः-

पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 , संशोधन (क्र. 30 , सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

(क) जिला-शहडोल

अनुसूची

(ख) तहसील-जयसिंहनगर

भूमि का वर्णनः-

(ग) ग्राम-घोरसा

(क) जिला-शहडोल

(घ) लगभग क्षेत्रफल (निजी भूमि) -0.650 हेक्टेयर

(ख) तहसील- जयसिंहनगर

खसरा नंबर

रकवा (हे . में .)

(ग) ग्राम-टिहकी

(1)

(2) (घ) लगभग क्षेत्रफल (निजी भूमि) -0.581 हेक्टेयर

0.610

116/1

खसरा नंबर

रकवा (हे. में.)

0.040

116/2/2

(1)

(2)

योग .. 0.650

0.095

606/6/1

0.095

606/6/2

0.068

600/1/1

0.010

593/2

0.049

595/1

0.048

595/2

0.070

596/1

0.070

596/2

0.040

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-राज्यमार्ग-57 के रीवा-ब्यौहारी- टेटका मोड खण्ड के पेव्ड शोल्डर के साथ 2 लेन का पुनर्वास और उन्नयन (आरंभ चैनेज 0.00 से 18.55 कि.मी. तक, बघवार नहर पुल निर्माण से आरंभ 32.60 से 33.00 कि.मी. और आरंभ 40.45 कि.मी. से 111.50 कि.मी. तक डिजाईन लम्बाई 90कि.मी.).

601/1/1/1

0.036

601/1/1/2

योग .. 0.581

(3) भूमि के नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), जयसिंहनगर, जिला शहडोल/संभागीय प्रबंधक, मध्यप्रदेश विकास निगम लिमिटेड, शहडोल के कार्यालय में किया जा सकता है.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- राज्यमार्ग-57 के रीवा-ब्यौहारी- टेटका मोड खण्ड के पेव्ड शोल्डर के साथ 2 लेन का पुनर्वास और उन्नयन (आरंभ चैनेज 0.00 से 18.55 कि.मी. तक, बघवार नहर पुल निर्माण से आरंभ 32.60 से 33.00 कि.मी. और आरंभ 40.45 कि.मी. से 111.50 कि.मी. तक, डिजाईन लम्बाई 90कि.मी. ).

(3 ) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , जयसिंहनगर, जिला शहडोल / संभागीय प्रबंधक, मध्यप्रदेश विकास निगम लिमिटेड, शहडोल के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. दस- भू-अर्जन- प्र.क्र36-अ-82-2022-23-5997. - चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 , संशोधन (क्र. 30, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता हैः-

अनुसूची

भूमि का वर्णनः-

(क) जिला-शहडोल

(ख) तहसील- जयसिंहनगर

(ग) ग्राम-देवलिहानटोला

(घ) लगभग क्षेत्रफल (निजी भूमि) -0.190 हेक्टेयर क्र. दस- भू-अर्जन-प्र.क्र 34-अ-82-2022-23-5996.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है. अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 , संशोधन (क्र. 30, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

7592

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 सितम्बर 2023

खसरा नंबर

(1)

रकवा (हे. में.) (2)

0.020

145/1/1

0.020

145/1/2

0.020

145/2/1

0.010

145/2/2/1

0.010

145/2/2/2

0.010

145/2/2/3

0.020

145/3/1

0.020

145/3/2

0.040

145/4

146

0.020

योग .. 0.190

[भाग 1

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-राज्यमार्ग-57 के रीवा- ब्यौहारी- टेटका मोड खण्ड के पेव्ड शोल्डर के साथ 2 लेन का पुनर्वास और उन्नयन (आरंभ चैनेज 0.00 से 18.55 कि.मी. तक, बघवार नहर पुल निर्माण से आरंभ 32.60 से 33.00 कि.मी. और आरंभ 40.45 कि.मी. से 111.50 कि.मी. तक डिजाईन लम्बाई 90कि.मी. ).

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), जयसिंहनगर, जिला शहडोल/ संभागीय प्रबंधक, मध्यप्रदेश विकास निगम लिमिटेड, शहडोल के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, वंदना वैद्य , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला रीवा , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 20 जून 2023

भू-अर्जन- प्र. क्र. अ-82-22-23- प. क्र. 408-भू-अर्जन-23. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न सूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) के उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ. साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा अथवा, ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगाः-

अनुसूची

भूमिका विवरण

जिला

तहसील

ग्राम

लगभग

सार्वजनिक प्रयोजन धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

क्षेत्रफल (हे. में.)

(1)

(2)

(3)

(4)

रीवा

सेमरिया कोलवार

0.150 (5)

(6)

मझगवां शाखा नहर निर्माण हेतु भूमि का अर्जन.

कार्यपालन यंत्री बाणसागर पक्का बांध, संभाग क्रमांक-3, देवलोंद, जिला शहडोल (म.प्र.)

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण , कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा ), रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, प्रतिभा पाल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

7593

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 सितम्बर 2023

भाग 1 ]

कार्यालय, कलेक्टर जिला सतना मध्यप्रदेश एवं पदेन उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग

भू-अर्जन प्र०क्र० अ82/23-24 पत्र क्र01206/ भू- अर्जन/23 दि० 20/09/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन

धारा 12 के लिए प्राधिकृत

अधिकारी

ग्राम

जिला तहसील

अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग

6

5

4

2

3

1

मझगवां 6.6407 हे.

सतना नागौद

बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद सतना शाखा नहर की मझगवां सबमाइनर के निर्माण हेतु

कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-1 नागौद जिला सतना (म०प्र० )

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

भू-अर्जन प्र ०क्र० अ82/23-24 पत्र क्र०1207/ भू-अर्जन / 23 दि० 20/09/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन

धारा 12 के लिए प्राधिकृत

अधिकारी

ग्राम

तहसील

जिला

अर्जनीय रकवा (हे. मे) लगभग

6

5

4

2

3

1

0.557 हे.

सतना

समोगर कोठार

रामपुर बाघेलान

बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर अंतर्गत पडरिया वितरिका निर्माण हेतु

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय मैहर जिला सतना (म०प्र०)

भूमि का नक्शा (प्लान ) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 सितम्बर 2023

[ भाग 1 7594

भू-अर्जन प्र ०क्र ० अ82/23-24 पत्र क्र ०1208/ भू-अर्जन / 23 दि० 20/09/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (5 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्तउक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील

धारा 12 के लिए प्राधिकृत

अधिकारी

जिला

ग्राम अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग

1

4

2

3

6

5

सतना अमरपाटन गोरा

5.953 हे

बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर के अंतर्गत अजवानी वितरिका निर्माण हेतु

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय मैहर जिला सतना (म०प्र०)

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

भू-अर्जन प्र०क्र ० अ82/ 23-24 पत्र क्र०.12.09 / भू- अर्जन / 23 दि० 20/09/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (5 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन

धारा 12 के लिए प्राधिकृत

अधिकारी

तहसील ग्राम

जिला

अर्जनीय रकवा (हे . में) लगभग

6

1

3

4

5

2

2.867 हे

सतना रामपुर पाल बाघेलान

बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर के अंतर्गत बैजनाथ उपशाखा के जुडमनियां माइनर नहर निर्माण हेतु

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय मैहर जिला सतना (म०प्र०)

भूमि का नक्शा (प्लान ) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा ) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

7595

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 सितम्बर 2023

भाग 1 ]

भू-अर्जन प्र० क्र० अ 82/23-24 पत्र क्र०.. 240./भू-अर्जन/23 दि० २०/०१/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिदं गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी

ग्राम

तहसील

जिला

अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग

6

5

4

3

2

1

12.2664

भटनबारा

उचेहरा

सतना

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क0 07 सतना, जिला सतना (म०प्र०)

नागौद सतना शाखा नहर के अंतर्गत महदेई वितरिका की सेमरी दुबे माइनर , सोनवर्षा सब माइनर , भटनवारा सब माइनर एवं सेमरी दुबे सब माइनर-2 के निर्माण हेतु ।

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

भू-अर्जन प्र० क्र० अ 82/23-24 पत्र क्र०.12.11 /भू-अर्जन/23 दि० १०/०१/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी

ग्राम

तहसील

जिला

अर्जनीय रकवा

(हे. में) लगभग

6

5

4

3

2

1

2.9887

करही कला

उचेहरा

सतना

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क0 07 सतना, जिला सतना (म०प्र०)

नागौद सतना शाखा नहर के अंतर्गत लगरगवां वितरिका की करही खुर्द माइनर एवं पोड़ी गरादा माइनर 1 के निर्माण हेतु ।

भूमि का नक्शा (प्लान ) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 सितम्बर 2023

7596

भू-अर्जन प्र ०क्र ० अ 82 /23-24 पत्र क्र0.121.2 /भू-अर्जन/ 23 दि० १०/०१/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी

तहसील

जिला

ग्राम अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग

5

6

3

4

2

1

1.6247

सतना

उचेहरा चौथहा

नागौद सतना शाखा नहर के अंतर्गत महदेई वितरिका की सोनवर्षा माइनर के निर्माण हेतु ।

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क0 07 सतना, जिला सतना (म०प्र०)

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

भू-अर्जन प्र० क्र० अ 82/ 23-24 पत्र क्र०.1213./भू-अर्जन/23 दि०२० /०१ /2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी

ग्राम

तहसील

जिला

अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग

6

5

4

3

2

1

1.0637

कटिया

उचेहरा

सतना

नागौद सतना शाखा नहर के अंतर्गत लगरगवां वितरिका की करही खुर्द माइनर के निर्माण हेतु ।

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क0 07 सतना, जिला सतना (म०प्र०)

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

7597

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 सितम्बर 2023

भाग 1 ]

भू-अजन प्र०क्र ० अ82/23-24 पत्र क्र०.२.१५ / भू-अर्जन/23 दि० १०/०१/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (5 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन

धारा 12 के लिए प्राधिकृत

अधिकारी

तहसील

ग्राम

जिला

अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग

6

5

2

4

1

1.8678 हे.

3 पतेरी

उचेहरा

सतना

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 7 सतना जिला सतना (म० प्र० )

बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद सतना शाखा नहर की महदेई वितरिका की उमरी माइनर निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान ) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

भू-अर्जन प्र० क्र० अ 82/23-24 पत्र क्र0.1215/भू-अर्जन/ 23 दि०१० /०१ /2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी

ग्राम

तहसील

जिला

अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग

6

5

4

3

2

1

1.8684

उचेहरा

सतना

गोबराव कला

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क0 07 सतना, जिला सतना (म०प्र०)

नागौद सतना शाखा नहर के अंतर्गत महदेई वितरिका की गोबरांव कला माइनर के निर्माण हेतु ।

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 सितम्बर 2023

7598

भू-अर्जन प्र०क्र ० अ 82/ 23-24 पत्र क्र०.२.१७ /भू-अर्जन/23 दि० २०/०१/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी

ग्राम

तहसील

जिला

अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग

6

5

4

3

2

1

0.9317

लगरगवां

सतना

उचेहरा

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क0 07 सतना, जिला सतना (म०प्र०)

नागौद सतना शाखा नहर के अंतर्गत महदेई वितरिका की सेमरी कुर्मिहाई माइनर 01 एवं 02के निर्माण हेतु ।

भूमि का नक्शा (प्लान ) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

भू-अर्जन प्र० क्र० अ 82/ 23-24 पत्र क्र0.12.17/भू-अर्जन/ 23 दि०२० /०१ /2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी

ग्राम

तहसील

जिला

अर्जनीय रकवा

(हे. में) लगभग

6

5

4

3

2

1

9.7104

उचेहरा पोड़ी गरादा

सतना

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क0 07 सतना, जिला सतना (म०प्र०)

नागौद सतना शाखा नहर के अंतर्गत लगरगवां वितरिका की पोड़ी गरादा माइनर 01 एवं 02 के निर्माण हेतु ।

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

7599

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 सितम्बर 2023

भाग 1 ]

भू-अर्जन प्र० क्र० अ 82/23-24 पत्र क्र0.12/8/भू- अर्जन/23 दि० १०/०१/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी

ग्राम

तहसील

जिला

अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग

6

5

4

3

2

1

1.7028

उचेहरा

सतना

करही खुर्द

नागौद सतना शाखा नहर के अंतर्गत लगरगवां वितरिका की करही खुर्द माइनर के निर्माण हेतु ।

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क0 07 सतना, जिला सतना (म०प्र०)

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

भू-अर्जन प्र ० क्र ० अ 82/23-24 पत्र क्र०.१.२.११/भू- अर्जन /23 दि० 20/09/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी

ग्राम

तहसील

जिला

अर्जनीय रकवा

(हे. में) लगभग

6

5

2

3

4

1

5.5308

उरदना

उचेहरा

सतना

नागौद सतना शाखा नहर के अंतर्गत लगरगवां वितरिका की पोड़ी गरादा माइनर 1 के निर्माण हेतु ।

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क0 07 सतना, जिला सतना (म०प्र०)

भूमि का नक्शा (प्लान ) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 सितम्बर 2023

7600

भू-अर्जन प्र० क्र० अ 82/ 23-24 पत्र क्र०.12.20/भू-अर्जन/23 दि०२०/०१/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अनुसूची

भूमि का वर्णन

तहसील

ग्राम

जिला

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी

अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग

4

3

2

1

1.3365

उमरी

उचेहरा

सतना

6

5

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क0 07 सतना, जिला सतना (म०प्र०)

नागौद सतना शाखा नहर के अंतर्गत महदेई वितरिका की उमरी माइनर एवं सोनवर्षा माइनर के निर्माण हेतु ।

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर ( अर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

भू-अर्जन प्र ० क्र ० अ 82/23-24 पत्र क्र0.12.21/भू- अर्जन/23 दि० १०/०१/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अनुसूची

भूमि का वर्णन

ग्राम

तहसील

जिला

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी

अर्जनीय रकवा

(हे. में) लगभग

4

3

2

1

2.7072

उचेहरा

सतना

मतरी बरमेंन्द्र

6

5

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क0 07 सतना, जिला (म०प्र०) सतना

नागौद सतना शाखा नहर के अंतर्गत लगरगवां वितरिका की सेमरी कुर्मिहाई माइनर के निर्माण हेतु।

भूमि का नक्शा (प्लान ) कार्यालय कलेक्टर (भू- अर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

7601

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 सितम्बर 2023

भाग 1 ]

भू-अर्जन प्र० क्र० अ 82/23-24 पत्र क्र0.12.22/भू-अर्जन/23 दि०२० /०१ /2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अनुसूची

भूमि का वर्णन

ग्राम

तहसील

जिला

अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग

4

3

2

1

2.4696 उचेहरा

सतना

मतरी बरमेंन्द्र

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी

6

5

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क0 07 सतना, जिला (म०प्र०) सतना

नागौद सतना शाखा नहर के अंतर्गत महदेई वितरिका की सेमरी कुर्मिहाई माइनर के निर्माण हेतु।

भूमि का नक्शा (प्लान ) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

भू-अर्जन प्र ० क्र० अ 82/23-24 पत्र क्र0.12.2.3/ भू-अर्जन/ 23 दि० २०/७१/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अनुसूची

भूमि का वर्णन

ग्राम

तहसील

जिला

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी

अर्जनीय रकवा

(हे. में) लगभग

4

3

2

1

1.5391

उचेहरा

सतना

बड़खेरा

6

नागौद सतना शाखा नहर के अंतर्गत महदेई वितरिका की सोनवर्षा माइनर के निर्माण हेतु ।

5 कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क0 07 सतना, जिला सतना (म०प्र०)

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 सितम्बर 2023

7602

भू-अर्जन प्र०क्र ० अ82/23-24 पत्र क्र०./224 / भू-अर्जन/23 दि० २०/०१/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (5 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन

धारा 12 के लिए प्राधिकृत

अधिकारी

तहसील

ग्राम

जिला

अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग

6

5

3

4

2

1

सतना कोठी

4.0896 है.

जमुनिहाई

बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद सतना शाखा नहर निर्माण हेतु

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा

विकास संभाग क्रमांक-1

नागौद जिला सतना (म०प्र०)

भूमि का नक्शा (प्लान ) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

भू-अर्जन प्र ०क्र० अ82/23-24 पत्र क्र०.122.5/भू-अर्जन/23 दि० २०/09/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (5 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन

धारा 12 के लिए प्राधिकृत

अधिकारी

तहसील

ग्राम

जिला

अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग

5

6 3

4

2

1

9.6804हे.

सतना

नयागांव

कोठी

बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद सतना शाखा नहर की टेल वितरिका निर्माण हेतु

कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-1 नागौद जिला सतना (म०प्र०)

भूमि का नक्शा (प्लान ) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

7603

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 सितम्बर 2023

भाग 1 ]

भू-अर्जन प्र ०क्र० अ82/23-24 पत्र क्र0.1.2.26/ भू-अर्जन/ 23 दि० २०/७१/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन

तहसील

धारा 12 के लिए प्राधिकृत

अधिकारी

जिला

ग्राम अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग

1

5

6

3

4

पैकोरी

सतना

0.8556 हे.

2 कोठी

कार्यपालन यंत्री , नर्मदा

विकास संभाग क्रमांक-1

नागौद जिला सतना (म ० प्र० )

बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद सतना शाखा नहर के निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

भू-अर्जन प्र०क्र० अ82/23-24 पत्र क्र०..1.2.27/ भू-अर्जन / 23 दि० 20/09/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (5 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन

जिला

ग्राम

धारा 12 के लिए प्राधिकृत

अधिकारी

तहसील

अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग

1

2

3

5

4

6 सतना कोठी

1.6620 हे.

खड़ौरा

बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद सतना शाखा नहर निर्माण हेतु

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा

विकास संभाग क्रमांक-1

नागौद जिला सतना (म०प्र०)

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 सितम्बर 2023

7604

[ भाग 1

भू-अर्जन प्र०क्र० अ82/23-24 पत्र क्र०..1.2.28/भू-अर्जन / 23 दि० २०/०१/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (5 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन

धारा 12 के लिए प्राधिकृत

अधिकारी

जिला तहसील . ग्राम अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग

6

1

2

3

4

5

सतना कोठी चोरबरी 8.6964हे.

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा

विकास संभाग क्रमांक-1

नागौद जिला सतना (म०प्र०)

बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद सतना शाखा नहर निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

भू-अर्जन प्र ०क्र० अ82/23-24 पत्र क्र०.1.229/भू-अर्जन/23 दि० २०/०१/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (5 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन

धारा 12 के लिए प्राधिकृत

अधिकारी

तहसील

जिला

ग्राम अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग

6 1

2

4

3

7.1964 हे.

बिरसिंहपुर चंदई

सतना

बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद सतना शाखा नहर की टेल वितरिका निर्माण हेतु

5 कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-1 नागौद जिला सतना (म०प्र०)

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

7605

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 सितम्बर 2023

भाग 1 ]

भू-अर्जन प्र ०क्र० अ82/23-24 पत्र क्र०.12.30/भू-अर्जन/23 दि० २०/०१/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (5 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन

धारा 12 के लिए प्राधिकृत

अधिकारी

जिला तहसील

ग्राम अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग

6

2

3

5

4

1

6.7572 हे

सतना बिरसिंहपुर स्वाता

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा

विकास संभाग क्रमांक-1

बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद सतना शाखा नहर की टेल वितरिका निर्माण हेतु

नागौद जिला सतना (म० प्र ०)

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

भू-अर्जन प्र०क्र ० अ82/23-24 पत्र क्र०.1.2.3.1./भू-अर्जन/23 दि० २०/०१/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (5 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन

धारा 12 के लिए प्राधिकृत

अधिकारी

जिला तहसील

ग्राम अर्जनीय रकवा (हे. मे) लगभग

1

2

4

6 3

5

सतना

2.1996 हे.

कोठी कमलो

बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद सतना शाखा नहर की टेल वितरिका के निर्माण हेतु

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-1 नागौद जिला सतना (म० प्र०)

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 सितम्बर 2023

7606

भू-अर्जन प्र ०क्र० अ82/23-24 पत्र क्र0.1.2.3.2/भू-अर्जन/ 23 दि० 20/09/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन

धारा 12 के लिए प्राधिकृत

अधिकारी

तहसील

जिला

ग्राम अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग

3

6

1

2

4

5

सतना

8.3808 हे

मौहरिया

कोठी

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-1 नागौद जिला सतना (म० प्र०)

बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद सतना शाखा नहर की टेल वितरिका निर्माण हेतु भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

भू-अर्जन प्र०क्र० अ82/23-24 पत्र क्र०.1.2.3.3 भू-अर्जन/23 दि० १०/०१/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन

धारा 12 के लिए प्राधिकृत

अधिकारी

तहसील ग्राम

जिला

अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग

6

5

1

2

3

4

5.5104 हे.

सतना बिरसिंहपुर ऐजी

बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौदं सतना शाखा नहर की टेल वितरिका के निर्माण हेतु

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-1 नागौद जिला सतना (म०प्र० )

भूमि का नक्शा (प्लान ) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

7607

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 सितम्बर 2023

भाग 1 ]

भू-अर्जन प्र०क्र० अ82/23-24 पत्र क्र०.1234 / भू-अर्जन/23 दि० १०/०१/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन

धारा 12 के लिए प्राधिकृत

अधिकारी

ग्राम

तहसील

जिला

अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग

6

5

4

2

3

1

0.8496 हे.

बिरसिंहपुर पचौर

सतना

बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद सतना शाखा नहर की टेल वितरिका के निर्माण हेतु

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-1 नागौद जिला सतना (म०प्र ०)

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

भू-अर्जन प्र०क्र० अ82/ 23-24 पत्र क्र०/255/ भू- अर्जन/23 दि० 24/09/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन

धारा 12 के लिए प्राधिकृत

अधिकारी

ग्राम

तहसील

जिला

अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग

6

5

4

1

2

3

3.719 हे

नागौद

सतना

मुगहर

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र . 07 जिला सतना (म० प्र०)

बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद (सतना) शाखा नहर के अंतर्गत चन्दकुइया माइनर नहर निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 सितम्बर 2023

7608

भू-अर्जन प्र ०क्र० अ82/ 23-24 पत्र क्र०.1276 / भू- अर्जन / 23 दि ० 21/09/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन

जिला तहसील

ग्राम

धारा 12 के लिए प्राधिकृत

अधिकारी

अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग

1

2

3

4

5

6

सतना

कोडर

नागौद

3.455 हे कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 07 जिला सतना (म ०प्र० )

बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद (सतना) शाखा नहर के अंतर्गत तिघरा माइनर नहर निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर ( भूअर्जन शाखा ) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

भू-अर्जन प्र०क्र ० अ82/23-24 पत्र क्र0.1.2.37/ भू- अर्जन/23 दि० 21/09/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन

धारा 12 के लिए प्राधिकृत

अधिकारी

जिला तहसील ग्राम अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग

4

6

2

3

5

1

सतना नागौद

1.234 हे

उमरी चौवें

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 07 जिला सतना (म० प्र ० )

बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद (सतना) शाखा नहर के अंतर्गत बमुरहिया माइनर नहर निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

7609

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 सितम्बर 2023

भाग 1 ]

भू-अर्जन प्र०क्र ० अ82/ 23-24 पत्र क्र० /258/ भू-अर्जन/ 23 दि० 21/09/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन

धारा 12 के लिए प्राधिकृत

अधिकारी

तहसील

ग्राम

जिला

अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग

6

2

4

5

1

3

सतना नागौद

0.108 हे

शहपुर

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 07 जिला सतना (म ० प्र ० )

बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद (सतना) शाखा नहर के अंतर्गत माडाटोला सब माइनर नं. 2 नहर निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

भू-अर्जन प्र ० क्र० अ82/23-24 पत्र क्र०./239 /भू-अर्जन/23 दि० 24/09/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन

धारा 12 के लिए प्राधिकृत

अधिकारी

तहसील

ग्राम

जिला

अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग

6

5

3

4

1

2

9.0888 हे

अमरपाटन

सतना

उमराही बिहारीराम

बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर के अंतर्गत सोनौरा उपशाखा नहर निर्माण हेतु

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय मैहर जिला सतना (म०प्र०)

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

7610

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 सितम्बर 2023

[भाग 1

भू-अर्जन प्र०क्र ० अ82/23-24 पत्र क्र०.12.५०/भू- अर्जन/ 23 दि० 21/09/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला तहसील ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 12 के लिए प्राधिकृत

अधिकारी

अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग 1

2

3

4 सतना नागौद धमनहा

2.215 हे 5

6

कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्र . 07 जिला सतना (म० प्र० )

बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद (सतना) शाखा नहर के अंतर्गत तिघरा सब माइनर नहर निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

भू- अर्जन प्र० क्र० अ 82 / 22-23 पत्र क्र०1241/ भू- अर्जन/ 23 दिनांक 21/ 09/ 202.7 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा -11 की उपधारा (2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है । साथ ही अधिनियम की धारा -11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 12 के लिए प्राधिकृत

अधिकारी

तहसील ग्राम

जिला

अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग

4 2

1

3

3.077 हे सतना उचेहरा बैरागल

6

5

कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्र. 07 जिला सतना (म ०प्र०)

बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद (सतना) शाखा नहर के अंतर्गत कंचनपुर माइनर निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा ) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

7611

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 सितम्बर 2023

भाग 1 ]

भू--अर्जन प्र ०क्र ० अ82/23--24 पत्र क्र०.1242/भू-अर्जन/ 23 दि० 21/09/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील

जिला

ग्राम

धारा 12 के लिए प्राधिकृत

अधिकारी

अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग

1

2

3

4

5

6

सतना नागौद माडाटोला 1.429 हे कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 07 जिला सतना (म० प्र० )

बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद (सतना) शाखा नहर के अंतर्गत माडाटोला सब माइनर नं. 2 निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान ) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

भू-अर्जन प्र०क्र० अ82/ 23-24 पत्र क्र० /243/भू-अर्जन/23 दि० १1/09/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन

धारा 12 के लिए प्राधिकृत

अधिकारी

ग्राम

जिला तहसील

अर्जनीय रकवा (हे . में) लगभग

6

3

4

1

5

2

4.0668 हे

बिरसिंहपुर खुटहा

सतना

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-1 नागौद जिला सतना (म०प्र ०)

बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद सतना शाखा नहर की टेल वितरिका निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 सितम्बर 2023

7612

भू-अर्जन प्र० क्र ० अ82/23-24 पत्र क्र०/२.५.५./भू-अर्जन/23 दि० 21/09/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन

धारा 12 के लिए प्राधिकृत

अधिकारी

ग्राम

तहसील

जिला

अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग

6

5

4

3

1

2

1.1429 हे.

बिरसिंहपुर करौंदी

सतना

बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद सतना शाखा नहर टेल वितरिका निर्माण हेतु

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा

विकास संभाग क्रमांक-1

नागौद जिला सतना (म०प्र०)

भूमि का नक्शा (प्लान ) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

भू-अर्जन प्र०क्र० अ82/23-24 पत्र क्र०/२५5/भू-अर्जन/23 दि० २१/०१/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन

धारा 12 के लिए प्राधिकृत

अधिकारी

ग्राम

जिला तहसील

अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग

6

4

5

3

2

1

7.0656 हे.

कोठी भंवर

सतना

बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद सतना शाखा नहर निर्माण हेतु

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा

विकास संभाग क्रमांक-1

नागौद जिला सतना (म०प्र०)

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

7613

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 सितम्बर 2023

भाग 1 ]

भू-अर्जन प्र०क्र० अ82/23-24 पत्र क्र०.12.46/ भू-अर्जन/ 23 दि० 21/09/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन

धारा 12 के लिए प्राधिकृत

अधिकारी

ग्राम

जिला तहसील

अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग

6

5

2

3

4

1

6.0756 हे.

कोठी

सतना

बड़ोर

बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद सतना शाखा नहर की टेल वितरिका के निर्माण हेतु

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-1 नागौद जिला सतना (म० प्र०)

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

भू-अर्जन प्र०क्र ० अ82/23-24 पत्र क्र०.1.24.7/भू- अर्जन/ 23 दि० 21/09/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन

धारा 12 के लिए प्राधिकृत

अधिकारी

ग्राम

जिला तहसील

अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग

4

6 3

1

2

खटोला 5.4828 हे.

सतना कोठी

बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद सतना शाखा नहर की टेल वितरिका के निर्माण हेतु

5 कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-1 नागौद जिला सतना (म० प्र०)

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर ( भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 सितम्बर 2023

7614

भू-अर्जन प्र०क्र० अ 82/23-24 पत्र क्र0.1248/भू-अर्जन/ 23 दि०२//09/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय तक उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी

ग्राम

तहसील

जिला

अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग

6

5

4

3

2

1

0.0420

करैया देवरी

मैहर

सतना

रीवा शाखा नहर के निर्माण हेतु ।

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अ०मु० मैहर, जिला सतना (म०प्र०)

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

भू-अर्जन प्र०क्र ० अ82/23-24 पत्र क्र०.२५.१./ भू-अर्जन / 23 दि० 21/09/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमिका वर्णन

धारा 12 के लिए प्राधिकृत

अधिकारी

ग्राम

जिला तहसील

अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग

6

5

3

4

1

2

1.933 हे.

सतना

त्योंधरा नं.-2

रामपुर बाघेलान

बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर की पड़रिया माइनर निर्माण हेतु

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय मैहर जिला सतना (म०प्र०)

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

7615

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 सितम्बर 2023

भाग 1 ]

भू-अर्जन प्र०क्र ० अ82/23-24 पत्र क्र०. /250/ भू-अर्जन/23 दि० 21/09/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन

धारा 12 के लिए प्राधिकृत

अधिकारी

ग्राम

जिला तहसील

अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग

6 1

4

5

3

0.772 हे .

सतना

बैरागल

2 रामपुर बाघेलान

बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर की धतुई माइनर निर्माण हेतु

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय मैहर जिला सतना (म०प्र०)

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

भू-अर्जन प्र०क्र० अ82/23-24 पत्र क्र०.1.2.5.1/ भू-अर्जन/23 दि० 21/09/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (5 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन

धारा 12 के लिए प्राधिकृत

अधिकारी

तहसील

ग्राम

जिला

अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग

6

5

2

3

1

4

2.7984 हे.

पिपरी

सतना नागौद

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-1 नागौद जिला सतना (म०प्र० )

बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद सतना शाखा नहर की कोल माइनर एवं बिलौधा सबमाइनर के निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 सितम्बर 2023

7616

भू-अर्जन प्र० क्र० अ82/23-24 पत्र क्र०..1252/भू-अर्जन / 23 दि० 21/09/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (5 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन

धारा 12 के लिए प्राधिकृत

अधिकारी

ग्राम

तहसील

जिला

अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग

6

5

3

4

1

2

1.8722 हे.

नागौद भाद

सतना

बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद सतना शाखा नहर की बडोहरा माइनर के निर्माण हेतु

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-1 नागौद जिला सतना (म० प्र० )

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

भू-अर्जन प्र०क्र ० अ82/23-24 पत्र क्र०.1.2.5.3/ भू- अर्जन/23 दि० 21/09/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन

तहसील

धारा 12 के लिए प्राधिकृत

अधिकारी

जिला

ग्राम अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग

6 3

5

1

2

4

पिपरी

नागौद

2.8608 हे.

सतना

बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद सतना शाखा नहर की बिकरा माइनर के निर्माण हेतु

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-1 नागौद जिला सतना (म० प्र०)

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

7617

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 सितम्बर 2023

भाग 1 ]

भू-अर्जन प्र०क्र० अ82/23-24 पत्र क्र0/254/भू-अर्जन/ 23 दि० 21/09/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन

धारा 12 के लिए प्राधिकृत

अधिकारी

ग्राम

तहसील

जिला

अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग

6

5

4

3

2

1

सतना

2.5848 हे

पुरूषोत्तमपुर

नागौद

बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद सतना शाखा नहर निर्माण हेतु

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा

विकास संभाग क्रमांक-1

नागौद जिला सतना

(म०प्र०)

भूमि का नक्शा (प्लान ) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

भू-अर्जन प्र०क्र० अ82/23-24 पत्र क्र० / 2.55/ भू- अर्जन / 23 दि० 21/09/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन

धारा 12 के लिए प्राधिकृत

अधिकारी

ग्राम

तहसील

जिला

अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग

6

5

4

2

3

1

सतना

0.470 हे

माड़ाटोला

नागौद

कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्र. 07 जिला सतना (म०प्र० )

बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद (सतना) शाखा नहर के अंतर्गत माड़ाटोला सब माइनर नं. 1 नहर निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

7618

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 सितम्बर 2023

[भाग 1

भू-अर्जन प्र ०क्र ० अ82/23-24 पत्र क्र० /256 / भू-अर्जन/23 दि० 21/09/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन

जिला तहसील

ग्राम

धारा 12 के लिए प्राधिकृत

अधिकारी

अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग

1

2

3

4

6

5

सतना नागौद पनगरा

2.1660 हे कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-1 नागौद जिला सतना (म० प्र०)

बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद सतना शाखा नहर निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

भू-अर्जन प्र०क्र० अ82/23-24 पत्र क्र०./257/भू-अर्जन/23 दि० 21/09/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन

जिला तहसील

ग्राम

धारा 12 के लिए प्राधिकृत

अधिकारी

अर्जनीय रकवा (हे. मे) लगभग

1

2

3

4

5

6 सतना

3.9096 हे.

नागौद झिरिया

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-1 नागौद जिला सतना (म०प्र० )

बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौदं सतना शाखा नहर निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

7619

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 सितम्बर 2023

भाग 1 ]

भू-अर्जन प्र ०क्र ० अ82/23-24 पत्र क्र०./258/ भू-अर्जन / 23 दि० 21/09/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमिका वर्णन

धारा 12 के लिए प्राधिकृत

अधिकारी

जिला तहसील

ग्राम अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग

1

2

4

3

6

5

सतना नागौद हड़हा

6.1688 हे. कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-1 नागौद जिला सतना (म० प्र० )

बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद सतना शाखा नहर हड़हा सबमाइनर निर्माण हेतु भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा ) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

भू-अर्जन प्र०क्र० अ82/23-24 पत्र क्र0/2.5.9/ भू- अर्जन/23 दि० 21/09/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमिका वर्णन

धारा 12 के लिए प्राधिकृत

अधिकारी

ग्राम

जिला तहसील

अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग

1

2

3

6

4

सतना नागौद

0.5273 हे.

अतरौरा खुर्द

5 कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-1 नागौद जिला सतना (म०प्र०)

बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद सतना शाखा नहर की अतरौरा सबमाइनर निर्माण हेतु भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

7620

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 सितम्बर 2023

[भाग 1

भू-अर्जन प्र ०क्र ० अ82/23-24 पत्र क्र०/260../भू-अर्जन/23 दि० 21/09/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील

ग्राम

धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी

अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग

1

3

4

5

6

सतना

2 नागौद

7.4745 हे.

अकौना साठिया

कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-1 नागौद जिला सतना (म० प्र ० )

बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद सतना शाखा नहर अकौना माइनर निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान ) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

भू-अर्जन प्र ० क्र० अ 82/23-24 पत्र क्र०./26/../भू- अर्जन/23 दि०21/09/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी

ग्राम

जिला तहसील

अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग

6

5

3

4

1

2

1.0032

सतना

उचेहरा नौगवां

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क० 07 सतना, जिला सतना (म०प्र०)

नागौद सतना शाखा नहर के अंतर्गत लगरगवां वितरिका की सेमरी कुर्मिहाई माइनर के निर्माण हेतु ।

भूमि का नक्शा (प्लान ) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 सितम्बर 2023

भाग 1 ]

7621

भू-अर्जन प्र ० क्र० अ 82/23-24 पत्र क्र0/202/ भू- अर्जन / 23 दि० 21/09/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

ग्राम

धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग

1

2

3

4

5

6 सतना

पपरेगा

उचेहरा

2.4442 कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क0 07 सतना, जिला सतना (म०प्र०)

नागौद सतना शाखा नहर के अंतर्गत लगरगवां वितरिका की करही खुर्द माइनर के निर्माण हेतु ।

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा ) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

भू-अर्जन प्र ० क्र० अ 82/23-24 पत्र क्र0.12.6.3./भू- अर्जन/23 दि० 21/09/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी

तहसील

ग्राम

जिला

अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग

6

5

4

1

2

3

9.4855

उचेहरा

सतना

भरहुत

नागौद सतना शाखा नहर के अंतर्गत लगरगवां वितरिका के निर्माण हेतु ।

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क० 07 सतना, जिला सतना (म०प्र०)

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

7622

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 सितम्बर 2023

[ भाग 1

भू-अर्जन प्र० क्र० अ 82/23-24 पत्र क्र०./2.6.4./भू-अर्जन/23 दि० 21/09/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी

ग्राम

तहसील

जिला

अर्जनीय रकवा

(हे. में) लगभग

6

4

5

1

2

3

0.8424

देवार

सतना उचेहरा

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क0 07 सतना, जिला सतना (म०प्र०)

नागौद सतना शाखा नहर के अंतर्गत लगरगवां वितरिका की सेमरी कुर्मिहाई माइनर के निर्माण हेतु ।

भूमि का नक्शा (प्लान ) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

भू-अर्जन प्र ०क्र० अ 82/23-24 पत्र क्र0.12.65/भू-अर्जन/ 23 दि० 21/69/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दियं गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी

ग्राम

जिला तहसील

अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग

6 1

4

5

2

3

सतना

2.1132

उचेहरा कोलगवां

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क0 07 सतना, जिला सतना (म०प्र०)

नागौद सतना शाखा नहर के अंतर्गत महदेई वितरिका की गोबरांव कला माइनर के निर्माण हेतु ।

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

7623

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 सितम्बर 2023

भाग 1 ]

भू-अर्जन प्र० क्र ० अ 82 / 23-24 पत्र क्र०/२८८/भू-अर्जन/ 23 दि० 21/09/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी

ग्राम

तहसील

जिला

अर्जनीय रकवा (हे. मे) लगभग

6

5

4

3

2

1

1.6588

उचेहरा बंदरहा

सतना

नागौद सतना शाखा नहर के अंतर्गत डायवर्सन नाला के निर्माण हेतु ।

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क0 07 सतना, जिला सतना (म०प्र०)

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

भू-अर्जन प्र० क्र० अ 82/23-24 पत्र क्र०/267/भू- अर्जन/23 दि० 21/09/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी

ग्राम

तहसील

जिला

अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग

6

5

4

3

1

2

15.3006

बांधी मौहार

उचेहरा

सतना

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क0 07 सतना, जिला सतना (म०प्र०)

नागौद सतना शाखा नहर के अंतर्गत महदेई वितरिका की गोबरावं कला माइनर एवं हरदुआ कोठार सब माइनर के निर्माण हेतु ।

भूमि का नक्शा (प्लान ) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 सितम्बर 2023

7624

भू-अर्जन प्र ० क्र ० अ82/23-24 पत्र क्र०.13१८ / भू- अर्जन/23 दि० २६/०१/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन

धारा 12 के लिए प्राधिकृत

अधिकारी

जिला तहसील ग्राम अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग

6

4

2

5

1

3

2.2272 हे.

सतना बिरसिंहपुर बड़खेर

बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद सतना शाखा नहर की टेल वितरिका निर्माण हेतु

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-1 नागौद जिला सतना (म ० प्र० )

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा ) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

भू-अर्जन प्र०क्र ० अ82/ 23-24 पत्र क्र०.139.7/ भू-अर्जन/ 23 दि० २८/०१/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन

धारा 12 के लिए प्राधिकृत

अधिकारी

तहसील

जिला

ग्राम अर्जनीय रकवा (हे . में) लगभग

4

6

1

5

8.9720 हे.

सतना

2 कोठी

3 टीकर

बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद सतना शाखा नहर की निर्माण हेतु

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-1 नागौद जिला सतना (म० प्र०)

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

7625

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 सितम्बर 2023

भाग 1 ]

भू-अर्जन प्र०क्र० अ82/23-24 पत्र क्र०/398/ भू-अर्जन/ 23 दि० 26/09/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन

धारा 12 के लिए प्राधिकृत

अधिकारी

तहसील

जिला

ग्राम अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग

2

6

1

3

4

सतना कोठी

4.0728 हे.

खड़ौरी

5 कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-1 नागौद जिला सतना (म ०प्र० )

बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद सतना शाखा नहर के निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

भू-अर्जन प्र ०क्र० अ82/23-24 पत्र क्र०/3.9.9. / भू- अर्जन/ 23 दि० 26/09/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन

धारा 12 के लिए प्राधिकृत

अधिकारी

ग्राम

जिला तहसील

अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग

4

6

5

1

2

3

2.8897 है.

सतना

खूझा

उचेहरा

बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद सतना शाखा नहर की लगरगवां वितरिका निर्माण हेतु

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग कमांक 7 सतना जिला सतना (म०प्र ० )

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 सितम्बर 2023

7626

भू-अर्जन प्र ०क्र० अ82/23-24 पत्र क्र0.1.4.८७० /भू- अर्जन/23 दि० 26/09/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन

धारा 12 के लिए प्राधिकृत

अधिकारी

जिला तहसील

ग्राम अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग

6

4

1

2

3

सतना

1.0912 हे.

उचेहरा बंदरहा

5

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा

विकास संभाग क्रमांक-7

बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद सतना शाखा नहर की लगरगवां वितरिका निर्माण हेतु

सतना जिला सतना (म ०प्र० )

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

भू-अर्जन प्र०क्र० अ82/23-24 पत्र क्र ०.०// भू-अर्जन / 23 दि० 26/09/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन

धारा 12 के लिए प्राधिकृत

अधिकारी

ग्राम

तहसील

जिला

अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग

6

5

4

3

2

1

बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत

9.6943 हे.

उचेहरा

सतना

कुंदहरी कला

नागौद सतना शाखा नहर की कुंदहरी खुर्द माइनर निर्माण हेतु

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-7 सतना जिला सतना (म ० प्र०)

भूमि का नक्शा (प्लान ) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा ) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

7627

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 सितम्बर 2023

भाग 1 ]

भू-अर्जन प्र ० क्र० अ82/23-24 पत्र क्र०./14.02/ भू-अर्जन/23 दि० 26/09/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (5 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन

धारा 12 के लिए प्राधिकृत

अधिकारी

तहसील

जिला

ग्राम अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग

6

3

4

5

2

1

1.177 हे

सतना

कोटरा

बाघेलान रामपुर

बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर के अन्तर्गत धतुई माइनर नहर निर्माण हेतु

कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय मैहर जिला सतना (म०प्र०)

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

भू-अर्जन प्र ०क्र ० अ82/ 23-24 पत्र क्र014.03/ भू- अर्जन/ 23 दि० 26/09/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (5 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन

धारा 12 के लिए प्राधिकृत

अधिकारी

जिला तहसील ग्राम अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग

1

3

4

5

6

2

2.389हे

सतना

किरहाई

रामपुर बाघेलान

बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर के अन्तर्गत धतुवा माइनर नहर निर्माण हेतु

कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय मैहर जिला सतना (म०प्र०)

भूमि का नक्शा (प्लान ) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 सितम्बर 2023

7628

भू-अर्जन प्र०क्र० अ82/23-24 पत्र क्र०.५.०५ / भू- अर्जन / 23 दि० 26/09/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील

ग्राम

धारा 12 के लिए प्राधिकृत

अधिकारी

अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग

1

2

4

3

5

6

सतना

2.300 हे

रामपुर बाघेलान

मौहारी कटरा

बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर के अन्तर्गत बैजनाथ उपशाखा के बैजनाथ टेल माइनर नहर निर्माण हेतु

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय मैहर जिला सतना (म०प्र ०)

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

भू-अर्जन प्र०क्र० अ82/23-24 पत्र क्र०/4.05/ भू- अर्जन/23 दि० 26/09/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन

धारा 12 के लिए प्राधिकृत

अधिकारी

तहसील

ग्राम

जिला

अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग

5

2

3

4

6

1

0.356 हे

सतना

कुल्लुहा

रामपुर बाघेलान

बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर के अन्तर्गत बैजनाथ उपशाखा के मझगवां माइनर नहर निर्माण हेतु

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय मैहर जिला सतना (म०प्र०)

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

7629

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 सितम्बर 2023

भाग 1 ]

भू-अर्जन प्र०क्र० अ82/23-24 पत्र क्र०.140.6/ भू- अर्जन/ 23 दि० 26/09/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (5 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन

धारा 12 के लिए प्राधिकृत

अधिकारी

ग्राम

तहसील

जिला

अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग

6

4

3

2

1

2.679 हे

सतना

बिरसिंहपुर

रामपुर बाघेलान

बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर के अन्तर्गत बैजनाथ उपशाखा के बैजनाथ टेल माइनर नहर निर्माण हेतु

5 कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय मैहर जिला सतना (म०प्र०)

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा ) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

भू-अर्जन प्र ०क्र ० अ82/23-24 पत्र क्र०.14.0.7/भू- अर्जन/ 23 दि० 26/09/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन

धारा 12 के लिए प्राधिकृत

अधिकारी

जिला तहसील

ग्राम अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग

6

3

5

1

2

4

2.156हे

सतना अमरपाटन पोडी खूर्द

बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर के अन्तर्गत धतुई माइनर नहर निर्माण हेतु

कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय मैहर जिला सतना (म०प्र०)

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 सितम्बर 2023

7630

भू-अर्जन प्र०क्र० अ82/23-24 पत्र क्र०.1408/ भू- अर्जन / 23 दि० 26/09/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन

धारा 12 के लिए प्राधिकृत

अधिकारी

तहसील

जिला

ग्राम अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग

6

5

3

4

1

2

6.457 हे.

सेमरी

सतना अमरपाटन

बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर की पडरिया वितरिका निर्माण हेतु

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय मैहर जिला सतना (म० प्र०)

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

भू-अर्जन प्र०क्र ० अ82/23-24 पत्र क्र०/ ५०१ / भू-अर्जन/ 23 दि० 26/09/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (5 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन

तहसील

धारा 12 के लिए प्राधिकृत

अधिकारी

जिला

ग्राम अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग

1

4

2

3

6

5

सतना

1.291 हे

अमरपाटन किरहाई

बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर के अन्तर्गत अजवानी वितरिका नहर निर्माण हेतु

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय मैहर जिला सतना (म०प्र०)

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

7631

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 सितम्बर 2023

भाग 1 ]

भू-अर्जन प्र०क्र ० अ82/23-24 पत्र क्र01410 /भू-अर्जन/ 23 दि० 26/09/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (5 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील

ग्राम

धारा 12 के लिए प्राधिकृत

अधिकारी

अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग

1

2

3

4

5

6

सतना अमरपाटन रैकवार 6.013 हे कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय मैहर जिला सतना (म०प्र ०)

बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर के अन्तर्गत बैजनाथ उपशाखा के रैकवार सब माइनर नहर निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (

प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा ) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

भू-अर्जन प्र ०क्र ० अ82/23-24 पत्र क्र ०./ 4.1 /भू-अर्जन / 23 दि० 26/09/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन

तहसील

धारा 12 के लिए प्राधिकृत

अधिकारी

जिला

ग्राम अर्जनीय रकवा (हे . में) लगभग

1

2

3

4

6

5

सतना

बछरा

0.948 हे

अमरपाटन

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय मैहर जिला सतना (म०प्र०)

बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर के अन्तर्गत तमरा वितरिका के तमरा माइनर नहर निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 सितम्बर 2023

7632

भू-अर्जन प्र० क्र० अ82/23-24 पत्र क्र०./412/ भू-अर्जन/23 दि० 26/09/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन

धारा 12 के लिए प्राधिकृत

अधिकारी

ग्राम

जिला तहसील

अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग

6

3

2

5

1

4

3.957 हे

सतना

धमना

अमरपाटन

बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर के अन्तर्गत बैजनाथ उपशाखा के मझगवां माइनर नहर निर्माण हेतु

कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय मैहर जिला सतना (म०प्र०)

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

भू-अर्जन प्र०क्र ० अ82/23-24 पत्र क्र०.14/5/ भू- अर्जन/ 23 दि० 26/09/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (5 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन

धारा 12 के लिए प्राधिकृत

अधिकारी

जिला

ग्राम

तहसील

अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग

5

6

2

4

1

3

6.357 हे

अमरपाटन चोरखंडी

सतना

बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर के अन्तर्गत अजवानी वितरिका नहर निर्माण हेतु

कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय मैहर जिला सतना (म०प्र०)

भूमि का नक्शा (प्लान ) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

7633

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 सितम्बर 2023

भाग 1 ]

भू-अर्जन प्र०क्र ० अ82/23-24 पत्र क्र014.114 / भू- अर्जन/ 23 दि० 26/09/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (5 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन

ग्राम

जिला तहसील

धारा 12 के लिए प्राधिकृत

अधिकारी

अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग

1

2

4

3

5

6

2.236 हे

सतना अमरपाटन वजवाही

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा

विकास संभाग अमरपाटन

अस्थाई मुख्यालय मैहर

जिला सतना (म०प्र०)

बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर के अन्तर्गत अजवानी वितरिका के वजवाही माइनर नहर निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान ) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

भू-अर्जन प्र ०क्र ० अ82/23-24 पत्र क्र०.14.15/ भू- अर्जन / 23 दि० 26/09/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन

धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी

तहसील

जिला

ग्राम अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग

6

3

4

1

2

5

बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत ककरा

3.931 हे

सतना अमरपाटन

रीवा शाखा नहर के अन्तर्गत वैजनाथ उपशाखा के मौहट सब माइनर नहर निर्माण हेतु

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय मैहर जिला सतना (म०प्र०)

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर ( भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 सितम्बर 2023

7634

भू-अर्जन प्र०क्र ० अ82 /23-24 पत्र क्र0.14/6 /भू- अर्जन/ 23 दि० 26/09/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील

ग्राम

धारा 12 के लिए प्राधिकृत

अधिकारी

अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग

1

2

4

3

5

6

सतना

11.567 हे

भीषमपुर

अमरपाटन

बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर के अन्तर्गत अजवानी वितरिका नहर निर्माण हेतु

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय मैहर जिला सतना (म०प्र०)

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा ) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

भू-अर्जन प्र०क्र० अ82/23-24 पत्र क्र०/ 417/ भू- अर्जन/ 23 दि० 26/09/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन

जिला तहसील

ग्राम

धारा 12 के लिए प्राधिकृत

अधिकारी

अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग

1

2

3

4

5

6

1.201 हे

सतना अमरपाटन वजवाही

बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर के अन्तर्गत अजवानी वितरिका नहर निर्माण हेतु

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय मैहर जिला सतना (म०प्र०)

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर ( भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

7635

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 सितम्बर 2023

भाग 1 ]

भू-अर्जन प्र०क्र ० अ82/23-24 पत्र क्र०.1.4.1.9./भू- अर्जन/23 दि० 26/09/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

भूमि का वर्णन

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 12 के लिए प्राधिकृत

अधिकारी

ग्राम.

तहसील

जिला

अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग

4

3

2

1

2.030 हे.

पडरिया

नागौद

सतना

6

5

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 7 सतना जिला सतना (म ०प्र० )

बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद सतना शाखा नहर की मौहारी वितरिका की नौवस्ता माइनर निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

भू-अर्जन प्र ० क्र ० अ82/23-24 पत्र क्र० / ५.२.०/ भू-अर्जन/ 23 दि० 26/09/2023

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

भूमिका वर्णन

तहसील

ग्राम

जिला

अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग

4

3

2

1

3.0954 हे.

रघुराजनगर चनपुरवा

सतना

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी

6

5

बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद सतना शाखा नहर की सोहावल उप शाखा नहर निर्माण हेतु

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-1 नागौद जिला सतना (म०प्र०)

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 सितम्बर 2023

7636

भू-अर्जन प्र ०क्र ० अ82/23-24 पत्र क्र०/421 / भू- अर्जन/ 23 दि० 26/09/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन

धारा 12 के लिए प्राधिकृत

अधिकारी

जिला तहसील

ग्राम अर्जनीय रकवा (हे . में) लगभग

1

3

4

5

6

2

2.1824 हे.

रघुराजनगर चौरा

सतना

बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद सतना शाखा नहर की सोहावल उप शाखा नहर निर्माण हेतु

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा

विकास संभाग क्रमांक-1

नागौद जिला सतना

(म०प्र०)

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

भू-अर्जन प्र ० क्र० अ82/23-24 पत्र क्र०.14.2.2/ भू- अर्जन/ 23 दि० 26/09/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता. पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन

धारा 12 के लिए प्राधिकृत

अधिकारी

तहसील

ग्राम

जिला

अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग

3

4

5

6

1

2

नागौद

3.420 हे.

सतना

इटमा

बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद सतना शाखा नहर मौहारी वितरिका निर्माण हेतु

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-7 सतना जिला सतना (म ०प्र०)

भूमि का नक्शा (प्लान ) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

7637

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 सितम्बर 2023

भाग 1 ]

भू-अर्जन प्र ० क्र० अ82/ 23-24 पत्र क्र0.1423/ भू- अर्जन/23 दि० 26/09/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन

धारा 12 के लिए प्राधिकृत

अधिकारी

तहसील

जिला

ग्राम अर्जनीय रकवा (हे . में) लगभग

6

2

3

4

5

1

सेमरवारा

नागौद

13.5564 हे.

सतना

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा

विकास संभाग क्रमांक-1

नागौद जिला सतना (म०प्र ०)

बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद सतना शाखा नहर धौरहरा माइनर निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

भू-अर्जन प्र०क्र० अ82/ 23-24 पत्र क्र०./ 424 / भू-अर्जनं/23 दि० 26/09/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमिका वर्णन

धारा 12 के लिए प्राधिकृत

अधिकारी

ग्राम

जिला तहसील

अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग

6

5

2

3

4

1

नागौद

सतना

नौवस्ता 3.894 हे.

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा

विकास संभाग क्रमांक-7

बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद सतना शाखा नहर मौहारी वितरिका निर्माण हेतु

सतना जिला सतना (म०प्र० )

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 सितम्बर 2023

7638

भू-अर्जन प्र०क्र ० अ82/23-24 पत्र क्र०.1.425/ भू-अर्जन/ 23 दि० 26/09/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन

धारा 12 के लिए प्राधिकृत

अधिकारी

तहसील

ग्राम

जिला

अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग

6

5

4

3

1

2

1.8975 हे.

रघुराजनगर चौरा खुर्द

सतना

बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद सतना शाखा नहर की सोहावल उप शाखा नहर निर्माण हेतु

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा

विकास संभाग क्रमांक-1

नागौद जिला सतना

(म०प्र०)

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा ) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

भू-अर्जन प्र०क्र० अ82/23-24 पत्र क्र० /५२.८/ भू- अर्जन / 23 दि० 26/09/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन

धारा 12 के लिए प्राधिकृत

अधिकारी

ग्राम

तहसील

जिला

अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग

6

5

2

3

4

1

गोवरिया

सतना

3.9028 हे.

मैहर

बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर के मगरौरा माइनर निर्माण हेतु

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय मैहर जिला सतना (म ०प्र०)

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

7639

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 सितम्बर 2023

भाग 1 ]

भू-अर्जन प्र ०क्र० अ82/23-24 पत्र क्र०.14.27/भू-अर्जन/23 दि० 26/09/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमिका वर्णन

धारा 12 के लिए प्राधिकृत

अधिकारी

जिला तहसील ग्राम अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग

6

2

3

4

1

5

सतना

4.6156 हे.

मैहर वंशीपुर

बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर के तंनजा माइनर निर्माण हेतु

कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय मैहर जिला सतना (म०प्र०)

भूमि का नक्शा (प्लान ) कार्यालय कलेक्टर ( भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

भू-अर्जन प्र० क्र ० अ82/23-24 पत्र क्र०.1.14.28/ भू-अर्जन/23 दि० 26/09/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन

तहसील

ग्राम

धारा 12 के लिए प्राधिकृत

अधिकारी

जिला

अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग

2

1

3

4

6

5

कनियारी

सतना मैहर

1.5336 हे .

बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर के खरवाही माइनर निर्माण हेतु

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय मैहर जिला सतना (म०प्र०)

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 सितम्बर 2023

7640

भू-अर्जन प्र ०क्र ० अ82/23-24 पत्र क्र०.14.29 / भू-अर्जन/23 दि० 26/09/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के ख़ाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्त्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन

धारा 12 के लिए प्राधिकृत

अधिकारी

ग्राम

तहसील

जिला

अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग

6

5

4

2

3

1

बठिया 6.1930 हे .

सतना मैहर

बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर जरमोहरा वितरिका निर्माण हेतु

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय मैहर जिला सतना (म०प्र०)

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

भू-अर्जन प्र ०क्र ० अ82/23-24 पत्र क्र०/ ५०/ भू- अर्जन/ 23 दि० 26/09/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन

धारा 12 के लिए प्राधिकृत

अधिकारी

ग्राम

जिला तहसील

अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग

6

4

5

1

2

3

रेउसा 1.0152 हे .

सतना मैहर

बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर की नरौरा वितरिका की करतहा निर्माण हेतु

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय मैहर जिला सतना (म०प्र०)

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

7641

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 सितम्बर 2023

भाग 1 ]

भू-अर्जन प्र०क्र ० अ82/23-24 पत्र क्र०.143// भू- अर्जन/ 23 दि० २७/०१/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन

धारा 12 के लिए प्राधिकृत

अधिकारी

तहसील

ग्राम

जिला

अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग

6

5

4

3

1

2

2.2644 हे .

सतना

कर्पवाह भाइप

रामपुर बाघेलान

बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर के सोनौरा वितरिका एवं चौरा माइनर निर्माण हेतु

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय मैहर जिला सतना (म०प्र०)

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

भू-अर्जन प्र०क्र ० अ82/23-24 पत्र क्र0.1.1.32/ भू-अर्जन/ 23 दि० 26/09/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन

धारा 12 के लिए प्राधिकृत

अधिकारी

तहसील

जिला

ग्राम अर्जनीय रकवा (हे . में) लगभग

6

4

5

1

1.6344 हे.

3 चौरा

सतना

2 रामपुर बाघेलान

बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर के करही वृत्त माइनर निर्माण हेतु

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय मैहर जिला सतना (म ०प्र०)

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 सितम्बर 2023

7642

भू-अर्जन प्र ०क्र० अ82/23-24 पत्र क्र०1433/ भू- अर्जन/ 23 दि० 26/9/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन

धारा 12 के लिए प्राधिकृत

अधिकारी

जिला तहसील ग्राम अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग

6

5

4

1

3.3624 हे.

सतना

3 दुबारी कोठार

2 रामपुर बाघेलान

बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर के दुवारी उन्मूलन माइनर निर्माण हेतु

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय मैहर जिला सतना (म०प्र०)

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

भू-अर्जन प्र ०क्र ० अ82/23-24 पत्र क्र०1.4.34/ भू- अर्जन/23 दि० 26/09/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन

धारा 12 के लिए प्राधिकृत

अधिकारी

ग्राम

तहसील

जिला

अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग

6

5

4

2

3

1

1.610 हे.

रहिकवारा

सतना नागौद

बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद सतना शाखा नहर की चंदकुईया सब माइनर निर्माण हेतु

कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-7 सतना जिला सतना (म० प्र० )

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

7643

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 सितम्बर 2023

भाग 1 ]

भू-अर्जन प्र०क्र० अ82/23-24 पत्र क्र01435/भू- अर्जन/23 दि० 26/09/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत 'कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन

धारा 12 के लिए प्राधिकृत

अधिकारी

ग्राम

तहसील

जिला

अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग

6

5

4

2

3

1

2.492 हे.

सतना नागौद छींदा

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 7 सतना जिला सतना (म ०प्र ०)

बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद सतना शाखा नहर की मौहारी वितरिका की छींदा माइनर निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

भू-अर्जन प्र ०क्र० अ82/23-24 पत्र क्र०.14.36/भू- अर्जन/ 23 दि० 26/09/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन

धारा 12 के लिए प्राधिकृत

अधिकारी

तहसील ग्राम

जिला

अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग

6

5

3

4

1

0.6948 हे.

खडौरा

2 कोठी

सतना

बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद सतना शाखा नहर की टेल वितरिका नहर निर्माण हेतु

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-1 नागौद जिला सतना (म० प्र० )

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 सितम्बर 2023

7644

भू-अर्जन प्र०क्र ० 182/23-24 पत्र क्र ०14.37/भू- अर्जन/ 23 दि० 26/09/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमिका वर्णन

धारा 12 के लिए प्राधिकृत

अधिकारी

ग्राम

जिला तहसील

अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग

6

5

4

3

1

2

सतना

खडौरा

कोठी

8.3215 हे. कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-1 नागौद जिला सतना (म ० प्र० )

बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद सतना शाखा नहर की सोहावल उप शाखा नहर निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा ) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

भू-अर्जन प्र ०क्र ० अ82/23-24 पत्र क्र०1438/ भू- अर्जन/ 23 दि० 26/09/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमिका वर्णन

धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी

तहसील

ग्राम

जिला

अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग

6

5

4

3

2

1

2.493 हे.

कठवरिया

सतना नागौद

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग 'कमांक-7

बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद सतना शाखा नहर की दुवहिया सब माइनर निर्माण हेतु

सतना जिला सतना (म०प्र० )

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

7645

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 सितम्बर 2023

भाग 1 ]

भू-अर्जन प्र० क्र ० अ82/23-24 पत्र क्र०.1.4.3.9/ भू-अर्जन/ 23 दि० 26/09/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन

धारा 12 के लिए प्राधिकृत

अधिकारी

तहसील

ग्राम

जिला

अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग

6

3

4

5

2

1

नागौद कचलोहा 3.810 हे.

सतना

बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद सतना शाखा नहर की कचलोहा सबमाइनर निर्माण हेतु

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 7 सतना जिला सतना (म० प्र ०)

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

भू-अर्जन प्र० क्र ० अ82/23-24 पत्र क्र०.14.40/ भू- अर्जन/ 23 दि० 26/09/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन

धारा 12 के लिए प्राधिकृत

अधिकारी

जिला तहसील

ग्राम अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग

6

5

4

3

2

1

कोठी

4.6145 हे .

सतना

कठवरिया कला

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग कमांक-1 नागौद जिला सतना (म० प्र० )

बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद सतना शाखा नहर की सोहावल उप शाखा नहर निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 सितम्बर 2023

7646

भू-अर्जन प्र०क्र ० अ82/23-24 पत्र क्र०./4.41 / भू- अर्जन/ 23 दि० 26/09/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन

धारा 12 के लिए प्राधिकृत

अधिकारी

तहसील

ग्राम

जिला

अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग

6

5

4

1

2

3

2.770हे.

उंचेहरा भिटारी

सतना

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 7 सतना जिला सतना (म० प्र० )

बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद सतना शाखा नहर मौहारी वितरिका की सितपुरा माइनर निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान ) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

भू-अर्जन प्र० क्र ० अ82/ 23-24 पत्र क्र०.1.4.4.2/ भू- अर्जन/ 23 दि० 26/09/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समयं उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन

धारा 12 के लिए प्राधिकृत

अधिकारी

ग्राम

जिला तहसील

अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग

6

5

1

2

3

4

लखमद

3.696 हे.

सतना उंचेहरा

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा

विकास संभाग क्रमांक-7

सतना जिला सतना (म०प्र०)

बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद सतना शाखा नहर की मौहारी वितरिका की सितपुरा माइनर निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा ) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

7647

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 सितम्बर 2023

भाग 1 ]

भू-अर्जन प्र० क्र० अ82/23-24 पत्र क्र०..14.43/ भू- अर्जन/ 23 दि० 26/09/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन

धारा 12 के लिए प्राधिकृत

अधिकारी

ग्राम

तहसील

जिला

अर्जनीय रकवा (हे . में) लगभग

5

6

4

3

1

2

2.246 हे.

सतना उंचेहरा खैरी

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा

विकास संभाग क्रमांक-7

सतना जिला सतना (म०प्र०)

बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद सतना शाखा नहर मौहारी वितरिका की सितपुरा माइनर निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

भू-अर्जन प्र ०क्र ० अ82/23-24 पत्र क्र०1hhyभू- अर्जन/ 23 दि० 26/09/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन

धारा 12 के लिए प्राधिकृत

अधिकारी

तहसील

ग्राम

जिला

अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग

5

6

4

1

2

3

नागौद

0.521 हे .

सतना

डाम्हा

बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद सतना शाखा नहर मौहारी वितरिका निर्माण हेतु

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 7 सतना जिला सतना (म०प्र०)

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 सितम्बर 2023

7648

भू-अर्जन प्र ०क्र० अ82/23-24 पत्र क्र ०1८५5/ भू-अर्जन /23 दि० 26/09/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन

धारा 12 के लिए प्राधिकृत

अधिकारी

ग्राम

तहसील

जिला

अर्जनीय रकवा (हे . में) लगभग

6

4

5

3

1

4.9332 हे.

सतना रामपुर इटमा बाघेलान

बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर के रामपुर माइनर एवं बढौरा सबंमाइनर निर्माण हेतु

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय मैहर जिला सतना (म ०प्र०)

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

भू-अर्जन प्र०क्र ० अ82/23-24 पत्र क्र014.4.6/ भू- अर्जन/ 23 दि० 26/09/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन

धारा 12 के लिए प्राधिकृत

अधिकारी

तहसील

ग्राम

जिला

अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग

6

4

3

5

1

2

6.8420 हे.

नागौद गंगवरिया

सतना

कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-1 नागौद जिला सतना (म ०प्र ०)

बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद सतना शाखा नहर धौरहरा माइनर के अमिलिया सबमाइनर निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

7649

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 सितम्बर 2023

भाग 1 ]

भू-अर्जन प्र ० क्र० अ82/23-24 पत्र क्र०1547/ भू- अर्जन/23 दि० 26/09/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन

धारा 12 के लिए प्राधिकृत

अधिकारी

तहसील ग्राम

जिला

अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग

6

4

5

3

2

1

3.7296 हे.

सतना नागौद इटौरा कला

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा

विकास संभाग क्रमांक-1

नागौद जिला सतना (म०प्र०)

बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद सतना शाखा नहर की हडहा माइनर एवं अतरौरा सब माइनर नहर निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

भू-अर्जन प्र ०क्र० अ82/23-24 पत्र क्र०14.48/ भू- अर्जन / 23 दि० 26/09/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन

धारा 12 के लिए प्राधिकृत

अधिकारी

ग्राम

जिला तहसील

अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग

6

4

5

3

1

2

9.0222 हे.

रघुराजनगर बराकला

सतना

बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद सतना शाखा नहर की सोहावल उप शाखा नहर निर्माण हेतु

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 1 नागौद जिला सतना (म०प्र०)

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

7650

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 सितम्बर 2023

[भाग 1

भू-अर्जन प्र ० क्र ० अ82 /23-24 पत्र क्र०.1449/ भू-अर्जन / 23 दि०26/09/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन

तहसील

धारा 12 के लिए प्राधिकृत

अधिकारी

जिला

ग्राम अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग

2

3

1

4

5

6

सतना

5.3603 हे .

रघुराजनगर चिरहुली 142

बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद सतना शाखा नहर की सोहावल उप शाखा नहर निर्माण हेतु

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा

विकास संभाग क्रमांक-1

नागौद जिला सतना

(म०प्र०)

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर ( भूअर्जन शाखा ) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

भू-अर्जन प्र ०क्र० अ82/23-24 पत्र क्र०1450/ भू- अर्जन /23 दि० 26/09/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन

धारा 12 के लिए प्राधिकृत

अधिकारी

तहसील

ग्राम

जिला

अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग

6

4

5

1

2

3

सोनौरा 1.2636हे.

सतना रामपुर बाघेलान

बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर खरवाही वितरिका निर्माण हेतु

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय मैहर जिला सतना (म०प्र०)

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

7651

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 सितम्बर 2023

भाग 1 ]

भू- अर्जन प्र ०क्र ० अ 82/23-24 पत्र क्र०1451/ भू- अर्जन / 23 दि० 26/09/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन

धारा 12 के लिए प्राधिकृत

अधिकारी

जिला तहसील ग्राम अर्जनीय रकवा (हे . में) लगभग

1

2

3

4

5

6

सतना

1.2708 हे .

इटमा नवीन

रामपुर बाघेलान

बर्गी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर की बैजनहा वितरिका निर्माण हेतु

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय मैहर जिला सतना (म०प्र ०)

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

भू-अर्जन प्र०क्र० अ82 /23-24 पत्र क्र०2454भू- अर्जन/23 दि० 26/09/2023 चूंकि राज्य , शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये' प्राधिकृत करता हूँ । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

7652

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 सितम्बर 2023

[ भाग 1

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन

तहसील

जिला

ग्राम

धारा 12 के लिए प्राधिकृत

अधिकारी

अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग

1

2

3

4

6

सतना

13.1405हे.

चोरहटा

रामपुर बाघेलान

बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर बैजनहा वितरिका निर्माण हेतु

5 कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय मैहर जिला सतना (म० प्र०)

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर ( भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

भू-अर्जन प्र ० क्र० अ82/23-24 पत्र क्र01.453/ भू- अर्जन /23 दि०26 /09 /2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा प्रावश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा 2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) हे अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमिका वर्णन

धारा 12 के लिए प्राधिकृत

अधिकारी

ग्राम

तहसील

जेला

अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग

6

5

3

4

1

2

14.7228 है .

सतना

खरवाही

रामपुर बाघेलान

बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर की खरवाही माइनर निर्माण हेतु

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय मैहर जिला सतना. (म ०प्र ०)

मि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा ) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अनुराग वर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव, 7653

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 सितम्बर 2023

भाग 1 ]

कार्यालय , कलेक्टर , जिला नर्मदापुरम मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन

राजस्व विभाग

प्र.क्र.-0002-अ-82-2021-22- मेहरागांव

नर्मदापुर, दिनांक 3 जुलाई 2023

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खानें ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खानें (6) में उसे सामनें दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है । अतः भू-अर्जन एवं पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक तीनस , सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा -1 के उपबंधों के अनुसार , इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खानें (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त अधिनियम की धारा 11 एवं 12 का प्रयोग करनें के लिए प्राधिकृत करता है ।

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सर्व नंबर

नगर /ग्राम

जिला तहसील

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

लगभग क्षेत्रफल

हेक्टेयर

(3)

(4) (1) (2)

268/2/1/2

(6)

धारा-11 की उपधारा ( 1 ) एवं 12के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5)

0.024 हेक्टेयर

मेहरागांव

इटारसी

नर्मदापुरम

अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी इटारसी

इटारसी-उत्तर दक्षिण डाउन ग्रेड सेपरेटर फ्लाई ओवर रेल परियोजना हेतु रेल्वे विभाग के लिये निजी भूमि का अर्जन

0.024 हेक्टेयर

कुल रकवा

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता इटारसी-उत्तर दक्षिण डाउन ग्रेड सेपरेटर फ्लाई ओवर रेल परियोजना हेतु रेल्वे विभाग के लिये निजी भूमि का अर्जन ग्राम मेहरागांव

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी इटारसी के कार्यालय में किया जा सकता है ।

प्र.क्र.-0004-अ-82-2021-22- मेहरागांव

नर्मदापुर, दिनांक 22 सितम्बर 2023

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खानें ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खानें (6 ) में उसे सामनें दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है । अतः भू-अर्जन एवंएवं पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक तीनस, सन् 2013 ) की धारा -11की धारा -11 की उपधारा -1 के उपबंधों के अनुसार , इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्त्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन , इसके द्वारा अनुसूची के खानें (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त अधिनियम की धारा ।। एवं 12 का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है ।

अनुसूची

सर्व नंबर जिला तहसील

भूमि का वर्णन नगर/ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

लगभग क्षेत्रफल

हेक्टेयर

(2) (3)

(1)

(4)

(6)

धारा -11 की उपधारा ( 1 ) एवं 12के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5)

0.010 हेक्टेयर

इटारसी मेहरागांव 268/2/मिन -3/1 नर्मदापुरम

अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी इटारसी

इटारसी- उत्तर दक्षिण डाउन ग्रेड सेपरेटर फ्लाई ओवर रेल परियोजना हेतु रेल्वे विभाग के लिये निजी भूमि का अर्जन

0.010 हेक्टेयर

कुल रकवा

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता: इटारसी-उत्तर दक्षिण डाउन ग्रेड सेपरेटर फ्लाई ओवर रेल परियोजना हेतु रेल्वे विभाग के लिये निजी भूमि का अर्जन ग्राम मेहरागांव

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी इटारसी के कार्यालय में किया जा सकता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

नीरज कुमार सिंह कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

7654

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 सितम्बर 2023

कार्यालय , कलेक्टर , (भू- अर्जन शाखा ) जिला सिवनी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

सिवनी, दिनांक 14 अगस्त 2023

क्र.-6147-जि.भू.अ. -2023

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 15 (1 ) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने के कारण अधिनियम की धारा 15(2) के अंतर्गत कोई रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं है । इस आधार पर समुचित सरकार को यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2 ) में उल्लेखित निजी भूमि एवं उस पर स्थित स्थावर परिसंपत्तियों की सार्वजनिक लोक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन, पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूचियों के पद (2 ) में वर्णित भूमि एवं उस पर स्थित स्थाई परिसंपत्तियां लोक प्रयोजन हेतु आपेक्षित हैः-

अनुसूची

प.ह.नं.-47

1- ग्राम का नाम

ब.नं.:-559

:-सालीवाड़ा

2- रा.नि.मं.

:- भोमा तहसीलः-सिवनी जिला:-सिवनी

3- अर्जन हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल:- 0.27हेक्टेयर

सीमाएँ

वृक्ष संरचनाएँ

स्वामित्व

क्षेत्र. हेक्ट.

स.क्र.

सर्वेक्षण संख्या

उत्तर

प्रकार

किस्म

पश्चिम

दक्षिण

सेंख्या

प्रकार अर्जनका

विलंथ एरिया 28955195 भूमिका

12

4

6

7

8

5

6

10

12 13 14 15

1 208

0.06

भूमिस्वामी

कृषि

रामजीपिता

शीशु

algeballa alystalla algeballa

रामनंदन पिता रामजी जाति बोनिया मेहरा निवासी ग्राम भूमि स्वामी

0.04

2210 भूमिस्वामी

कृषि

algebilla

चूरामन पुत्र रामजी जाति बोनिया मेहरा निवासी ग्राम भूमि स्वामी

224/1

0.01

algeball

3

कृषि

भूमिस्वामी

महेन्द्रकुमार पुत्र बीसू बैनबती कुंतीबाई पिता बीसू जाति बोनिया निवासी ग्राम भूमि स्वामी

223/1

0.01

Labels

rlgbtilla

4218/1

0.01

कृषि

बाबूलाल

Wellstothe

रामभरोस पुत्र गयाप्रसाद जाति लुहार कलारबाकी भूमि स्वामी

algeballs

bigbtalla balbela

5218/2

0.02

कृषि

बाबूलाल

रामदास पुत्र गयाप्रसाद जाति लुहार निवासी ग्राम भूमि स्वामी

wellbittle

bhalleela

kahebla पुगयाप्रसा DIWkinle algeballa

1

6218/3

1

0.05

1

कृषि

helpitefle

रामदासपि. गयाप्रसाद

algeballs

रामनाथ पुत्र गया प्रसाद जाति लुहार निवासी ग्राम भूमि स्वामी

slleflicke|| बाबूलाल

algeballa|

higatalla

7 155/1

Rigorilla

भूमिस्वामी

कृषि 0.07

bilbladel Shetelangh

मोहनलाल पुत्र शोभाराम जाति महरा पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

thorawth MeleHafi

0.27

8.00

कुल योगः- 7655

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 सितम्बर 2023

भाग 1 ]

क्र.-6148-जि.भू.अ.-2023

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्षिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 15 (1 ) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाषन तारीख से प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने के कारण अधिनियम की धारा 15 (2) के अंतर्गत कोई रिपोर्ट की आवष्यकता नहीं है । इस आधार पर समुचित सरकार को यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2 ) में उल्लेखित निजी भूमि एवं उस पर स्थित स्थावर परिसंपत्तियों की सार्वजनिक लोक प्रयोजन के लिए आवष्यकता है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन , पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्षिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -19 के अंतर्गत यह घोशित किया जाता है कि निम्न अनुसूचियों के पद (2) में वर्णित भूमि एवं उस पर स्थित स्थाई परिसंपत्तियां लोक प्रयोजन हेतु आपेक्षित हैः-

अनुसूची

प.ह.नं.-37

ब.नं.:-264

:-थॉवरी 1- ग्राम का नाम

जिला:-सिवनी

तहसीलः-सिवनी

:-बंडोल 2- रा.नि.मं.

3- अर्जन हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल:- 0.80 हेक्टेयर

प्रकार

में

स्वामित्व

सं.क्र.

सर्वेक्षण संख्या

हितबद्ध

भूमिका

काप्रकार

अर्जनका क्षेत्र.हेक्ट.

नामऔर

IPh

6

5

2

3

4

1

0.07

कृषि

1293/5

भूमिस्वामी

सीमाऐं

वृक्ष संरचनाऐं

प्रकार

पष्चिम सेंख्या

उत्तर

किस्म

विप्लथ दक्षिण

एरिया

7

9

10 11 12 13 14 8

1

सरहद

रसलाल पिता जंगलू बीबी पति रसलाल जाति गोंड पता सा. देह भूमि स्वामी अस्तान्तरणीय

0.42

2293/6 भूमिस्वामी

कृषि

1

फूलसिंह पि.छिद्दी श्यामकली पत्नि फूल सिंह जाति गोंड पता सा. देह भूमि स्वामी अहस्ताणरणीय

0.09

3 293/9

कृषि

भूमिस्वामी

1

बिन्दे पिता दबेजी जाति गोंड सा. देह भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय

0.22

4293/7 भूमिस्वामी

कृषि

रमेश पिता छिद्दी मुन्नी पति रमेश जाति चमार सा. देह भूमि स्वामी अहस्तांतरणीय

4

0.80

कुल योग

1. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी सिवनी जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है ।

2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील चौरई जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है ।

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 सितम्बर 2023

[ भाग 1 7656

क्र.-6149-जि.भू.अ.-2023

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 15 (1 ) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने के कारण अधिनियम की धारा 15 (2 ) के अंतर्गत कोई रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं है । इस आधार पर समुचित सरकार को यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित निजी भूमि एवं उस पर स्थित स्थावर परिसंपत्तियों की सार्वजनिक लोक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन, पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूचियों के पद (2 ) में वर्णित भूमि एवं उस पर स्थित स्थाई परिसंपत्तियां लोक प्रयोजन हेतु आपेक्षित हैः-

अनुसूची

ब.नं.:-26

:-थॉवरी

प.ह.नं.-47

1- ग्राम का नाम

जिला:-सिवनी

तहसीलः-सिवनी

:-भोमा

2- रा.नि.मं.

3- अर्जन हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफलः- 1.66 हेक्टेयर

सीमाएँ

वृक्ष संरचनाऐं

प्रकार में

स्वामित्व

सर्वेक्षण संख्या

सं.क्र.

हितबद्ध

उत्तर

प्रकार

पश्चिम

दक्षिण

अर्जनका

सेंख्या

किस्म

विप्लंथ

एरिया

व्यक्ति कानाम औरपता

काप्रकार भूमिका

क्षेत्र.हेक्ट,

10

6

14

10

8

9

11 1213 1

2

3 4

1 40/1

कृषि

0.05

सरहद

2924

Bluetella Balteby Ryakt

Wellbeitute

धनीराम पुत्र भारत जाति गोंड निवासी ग्राम भूमि स्वामी

1

240/2

0.06

1 कृषि

thelatest

Bgella

29th

ballby गनीराम

भूरसिंह पुत्र भारत जाति गोंड़ निवासी ग्राम भूमि स्वामी

Dalkebol| धनीराम

0.04

3 40/3

कृषि

मनीराम

रंगलाल पिता

tellsatile

blubtitle

Blopilla Dalkeboy भूरसिह

गनीराम पुत्र भारत जाति गोंड निवासी ग्राम भूमि स्वामी

4

0.09

40/4

1

कृषि

भूमिस्वामी

algotalla Bigella

algeballs

Palkebyelabele

रंगलाल, रामनाथ, फग्गो, रंगवती, रंगिया पिता मनीराम बेजन्ती बेवा रामलाल जाति गोंड निवासी ग्राम भूमि स्वामी

1

0.10

1

5 36 भूमिस्वामी

1 कृषि

भूपसिंह

नूरसिंह पुत्र हजारी जाति गोंड निवासी ग्राम भूमिस्वामी

शिवपाल रमेशपि.

bylolale Rigella Rigotalla 7657

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 सितम्बर 2023

भाग 1 ]

0.06

6 35/1

भूमिस्वामी

कृषि

नूरसिंहपि. हजारी

फगनीबाई बेवासोमू

पि.शिवपाल locodile

علمهاله भूपसिंह

रमेश पुत्र शिवपाल जाति गोंड निवासी ग्राम भूमि स्वामी

0.07

7 34

कृषि

Helledbeffe

रमेशपि. शिवपाल 22162

Rigotilla DRJARA पिता

रमेशपि. Wihplay

पप्पू उईके पिता बालाराम उईके जाति गौंड़ निवासी ग्राम भूमिस्वामी

0.19

8 33

कृषि

भूमिस्वामी

तारापि. हजारी

trigella bluebella फगनीबाई बेवासोमू

सुदेशचंद पुत्र सुरेशचंद जाति परवार पता छपारा सिवनी भूमि स्वामी

1

0.12

9 25

HHHHARAJ

सुदेशचंदपिता BRIANA

bellabyHelthe

placaIbehad

bigotilla

तारा, गोपाल, शिवपाल, भूपसिंह, नूरसिंह, सुबिया पिता हजारी जाति गोंड़ निवासी ग्राम भूमि स्वामी

1

0.03

10 26/2

कृषि

भूमिस्वामी

Nhupat

bemah

algoalla

श्यामी पुत्र राजाराम जाति गोंड़ निवासी ग्राम भूमि स्वामी

1

26/4

11

0.04

कृषि

भूमिस्वामी

WhyWeltk

सूरजबेवा सुरेशचंद

blubtllt

नंदकुमार पुत्र राजाराम जाति गोंड़ निवासी ग्राम भूमि स्वामी

1

1 0.03

1 26/5

12

कृषि

भूमिस्वामी

सूरजबेवा सुरेशचंद राजाराम Nthb24

रामजी पुत्र राजाराम जाति गोंड़ निवासी ग्राम भूमि स्वामी

biophy पि.झाड

26/3

0.04

13

कृषि

भूमिस्वामी

रामकुमार पुत्र राजाराम जाति गोंड़ निवासी ग्राम भूमि स्वामी

नितीशकुमार नाबालिग पुत्र नन्दू ऊर्फ नंदकुमार पिता राजाराम संरक्षक

1

14 26/1 भूमिस्वामी

कृषि 0.01

रामकुमारपिताराजाराम

सूरजबेवासुरेशचंद

AbahAbjbalabiote

Achaltapajhidkate पिता

पिता नन्दू ऊर्फ नंदकुमार देवेन्द्रकुमार पुत्र रामकुमार कुर्वेती रोशनलाल पुत्र श्यामलाल कुर्वेती जाति गोंड निवासी ग्राम भूमि स्वामी

15 27

0.18

1

कृषि

भूमिस्वामी

नितीशकुमार

अजय राय पुत्र उमाशंकर राय जाति कलार सिवनी म.प्र. भूमिस्वामी 7658

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 सितम्बर 2023

[ भाग 1

21/4

0.04

16 भूमिस्वामी

कृषि

आशाबाई पत्नि धनीराम जाति महरा पता सिवनी म.प्र.भूमि स्वामी

21/3

17

0.11

कृषि

भूमिस्वामी

सकराबाई पत्नी मेखराम जाति महरा पता सिवनी म.प्र.भूमि स्वामी

0.20

21/2

18 भूमिस्वामी

कृषि

घूरवती पत्नी देवीप्रसाद जाति महरा पता सिवनी म. प्र.भूमि स्वामी

0.14

19 18/1

भूमिस्वामी

जातिगोंड़ पता सिवनी म.प्र.भूमि विदेशी पुत्र बब्बू स्वामी

तकीम खॉ पि. रतीम खॉ जुमियाबी नूरबी पिता यतीमखॉ लियाकत शौकतखाँ पिता मुनीर खॉ रतीयाबी हुसेनबी पुत्री

20 15

0.06

कृषि

भूमिस्वामी

Bible@31-12 बिदेशीपिताबब्बू

bigbtalla

algeballa

मुनीरखॉ नूरबी मुनीरखें म्याजखॉ गोरमिया रमजान पिता मुशीरखॉ रमजानबी पुत्री मुरीद खाँ जाति मु. निवासी सा. देह भूमि स्वामी

20

1.66 कुल योगः-

1. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी सिवनी जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है ।

2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील चौरई जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, क्षितिज सिंघल , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

7659

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 सितम्बर 2023

भाग 1 ]

कार्यालय , कलेक्टर , जिला बैतूल एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन,

राजस्व विभाग

बैतूल, दिनांक 8 सितम्बर 2023 क्र.-14-अ-82-2021-22- लिहदा-9491

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची ( 1 ) में वर्णित भूमि की कालम नंबर 5 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । इस हेतु अनुसूची-2 में वर्णित प्रभावित कृषकों की भूमि, भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची-1

(प्रभावित कृषको की सूची)

तहसील नगर/ ग्राम

जिला

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

अर्जन का रकबा हे0 में

धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

6

5

4

2

3

1

7.494

लिहदा लघु जलाषय लिहदा

मुलताई

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग मुलताई

बैतूल (म०प्र०)

अनुसूची - 2

( प्रभावित धारको की सूची )

ख.नं.

क्र.

प्रभावित कृषक का नाम

अर्जन का रकबा हे. में

कुल रकबा हे.में

4

5

3

2

1

1.012

1.012

94/4

1

देवेन्द्र व ० संतोषराव कुन्बी सा० देह भूमिस्वामी

0.315

0.315

437/1

भगवंतराव व० लक्ष्मण कुन्बी सा०देह भूमिस्वामी

2

0.081

437/7 0.081

0.315

0.315

437/2

शंकरराव व० लक्ष्मण कुन्बी सा० देह भूमिस्वामी

0.081

0.081

437/6

0.315

0.315

437/3

पंजाबराव व० लक्ष्मण कुन्बी सा० देह भूमिस्वामी

3 4

0,080

0.080

437/5

0.395

0.395

437/4

5 गुलाबराव व० लक्ष्मण कुन्बी सा० देह भूमिस्वामी

0.405

0.405

444/2

विश्वनाथ व० श्यामराव कुन्बी सा० देह भूमिस्वामी

6

0.243 0.043

444/4 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 सितम्बर 2023

7660                                                                              [ भाग 1
    7    भगवान व0 मारोती कुन्बी सा० देह भूमिस्वामी          152/3     1.661     0.380
    8    कोंड्या व० वारल्या कुन्बी सा० देह भूमिस्वामी       475/2     0.615     0.615
    9    गंगाधर व० मारोती कुन्बी सा० देह भूमि स्वामी        129/7     0.056     0.056
         येनू बेवा गेन्दू, रामकिसना , प्रविण, धन्नू व ० गेन्दू 461/3  0.044     0.044
    10
         कुन्बी सा ०देह भूमिस्वामी
                                                            461/4     0.042     0.042
         मिहू व ० सखाराम, कौसू पिता सखाराम कुन्बी सा0देह
    11   भूमिस्वामी
         रघुनाथ व० माध्या,    कोसू,  जयवन्ती पिता माध्या    463/3     0.599     0.599
    12
         सा०देह भूमिस्वामी                                   508/1    0.250     0.250
    13   आनंदराव वा० शिवराम कुन्बी सा० देह भूमिस्वामी       462/1     0.364     0.364
         सकू बेवा गेन्दू, गजानंद व० गेन्दू, बाला, जयमाला,    462/2    0.381     0.381
    14
         पिता गेन्दू कुन्बी सा ० देह भूमिस्वामी
         गेंदराव व० महादेव, महादेव व० गजमल, शंकरराव व0       502/2    0.550     0.509
    15
         महादेव, भगरती पत्नि महादेव सा० देह भूमिस्वामी
    16   सहादेव व० गजमल कुन्बी सा ० देह भूमिस्वामी           502/3    0.688     0.308
         पांडूरंग व ० मारोती, मनी पिता सोनया कुन्बी सा0 देह  129/5    0.053     0.053
    17
         भूमिस्वामी
    18   लीलाधर पिता मारोती कुन्बी सा ० देह भूमिस्वामी      110/5     0.251     0.251
         नत्थू पिता हिरू सा० देह भूमिस्वामी                  142      0.142     0.142
    19
    20   नागोराव पिता मल्लू जाति कुन्बी सा० देह भूमिस्वामी   431      1,558     0.458
   योग                                                        25     10.496      7.494
   (2)     चूँकि लिहदा जलाशय के निर्माण से डूब क्षेत्र से प्रभावित होने वाली उपरोक्तानुसार भूमि के
   अर्जन से हितबद्ध व्यक्तियों में से कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा 19 की उपधारा (2) के
   तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है ।
   (3)     प्रश्नगत भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन
   अधिकारी मुलताई के न्यायालय में किया जा सकता है ।
   (4)      समुचित सरकार की वेबसाईट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अमनबीर सिंह बैंस , कलेक्टर एवं समुचित सरकार .

7661

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 सितम्बर 2023

भाग 1 ]

कार्यालय , कलेक्टर , जिला जबलपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन ,

राजस्व विभाग

क्र.-42-जि.भू.अ.-2023

जबलपुर, दिनांक 25 सितम्बर 2023

भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और परदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 (1 ) के अंतर्गत अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने के कारण अधिनियम की धारा 12 (2 ) के अंतर्गत कोई रिर्पोट की आवश्यकता नही है । इस आधार पर समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित निजी भूमि एवं उस पर स्थित स्थावर परिसंपत्तियों की सार्वजनिक लोक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन , पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूचियों के पद (2) में वर्णित भूमि एवं उस पर स्थित स्थाई परिसंपत्ति लोक प्रयोजन हेतु आपेक्षित हैः-

अनुसूची-(2)

प.ह.न. 54

ब.नं. 402

1.  ग्राम का नाम         :- रीमा
2.  रा.नि.मं.            :- बरगी                                     जिलाः- जबलपुर

तहसीलः- जबलुपर

3. अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल:- 0.3025

संरचना सीमाएं

वृक्ष

उत्तर

स. क.

स्वामित्व का प्रकार

प्रस्तावि त/ ख सरा नं.

भूमि का प्रकार

हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता

अर्जन के अधीन क्षेत्रफल

3

6 दक्षिण

संख्या प्रकार पूर्व

म पश्चि प्रगति किस्म

कुर्सी का एरिया

11

12 13 14

7

1

5

0.3025

1

2 306

4 कृषि

भूमि स्वामी

8

9 10

सडक W.B.M

ख.न. 305

ख.न. 306 का शेष भाग

गुरूदयाल पिता सूरजभान गुप्ता पता 30 आजाद चौक रामपुर जबलपुर ख.न 306 का शेष भाग

1. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू- अर्जन अधिकारी , जबलपुर , जिला- जबलपुर के कार्यालय में किया जा सकता है ।

2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी बेबसाईट www.jabalpur.nic.in एवं मध्य प्रदेश शासन पर भी देखा जा सकता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

सौरभ के. सुमन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 सितम्बर 2023

7662

कार्यालय , कलेक्टर , जिला राजगढ़ , मध्यप्रदेश

राजगढ़ , दिनांक 25 सितम्बर 2023

अनुपूरक प्रकरण क्रमांक ०५/अ-82 / 2023-24 चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है , कि इसके - संलग्न सूची मे भूमि दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है ।

अनुपूरक प्रकरण क्रमांक ०५/अ-82/ 2023-24 चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो, गया है, कि नीचें दी गई अनुसूची क्रमांक 2 में पार्वती परियोजना तहसील नरसिंहगढ जिला राजगढ के ग्राम शिवपुरा जागीर के डूब क्षेत्र के लिए वर्णित छूटी हुई शेष भूमि जिसका नामवार सर्वे कमवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची 2 की भूमि की अनुसूची 1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है । चूंकि पार्वती परियोजना का निर्माण प्रगतिरत है इस कारण धारा -19 (3 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारित रिर्पोट का सार प्रकाशित नही किया जा रहा है ।

-: अनुसूची - 2 :- पार्वती परियोजना के डूब क्षेत्र में प्रभावित ग्राम शिवपुरा जागीर की छूटी हुई शेष भूमि के अर्जन का विवरण

जिला-राजगढ़ तहसील- नरसिंहगढ़

(1) भूमि:-

सर्वे नंबर

स.क.

नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम

कुल रकबा (हे. में)

अर्जित भूमि (हे.में)

3

4

5

2

1

0.013

0.063

89/2

1

अनीसखां पिता उमरखां जाति मेवाती पता नि. ग्राम भूमि स्वामी

0.063

0.013

1

योग

0.057

0.057 2

105/1

शहीदखां पिता नसीरखां जाति मेवाती पता नि. ग्राम भूमि स्वामी

1

0.057

0.057 योग -

0.057

0.057

105/2

3

इस्लाम पिता अजीजखां हि. 1/4 , सलाउदवीन पिता अजीजखां हि. 1/4 , सलमा पिता अजीजखां हि. 1/4 , मल्लीबी बेवा अजीजखां हि. 1/4 जाति मेवाती पता नि. ग्राम भूमि स्वामी

0.057

1

0.057 योग

0.025

106

0.025

4

बहीदखां पिता घीसेखां जाति मेवाती पता नि. ग्राम भूमि स्वामी

1

0.025

0.025 योग

हबीब पिता नसीर जाति मेवाती पता नि. ग्राम भूमि स्वामी

0.212

0.212

109/1

5

0.212

0.212

1

योग -

0.028

0.028 6

110/1

रहीमखां पिता भोलेखां हि. 1/4 , हबीबखां पिता भोलेखां .हि. 1/4, जेतुनबी पिता भोलेखां हि. 1/4 , शेतानबी पिता भोलेखां हि. 1/4 जाति मेवाती पता नि. ग्राम भूमि स्वामी

0.028

0.028

1

योग 7663

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 सितम्बर 2023

भाग 1 ]

7

0.114

0,114 111/2

नफीसनबी शरीफखां हि. 1/5 , फरीदखां शरीफखां हि. 1/5, मुबीनखान शरीफखां हि. 1/5 , खुर्शीदखान शरीफखां हि. 1/5, फरीबादी शरीफखां हि. 1/5 जाति मेवाती पता नि. ग्राम भूमि स्वामी

योग -

8

1

0.114

0.114

0.044

0.044

112/1

दौलतखां कल्लूखां जाति मेवाती पता नि. ग्राम भूमि स्वामी

योग

0.044

0.044 1

0.045

0.045 112/2

सेफुउददिन पिता इज्जतखां हि. 1/5 , ताजउददीन पिता इज्जतखां हि. 1/5 , आजादउददीन पिता इज्जतखां हि. 9 1/5, सफरुउददीन पिता इज्जतखां हि. 1/5 , मज़रुनबी बेवा इज्जतखां हि . 1/5 जाति मेवाती पता नि. ग्राम भूमि स्वामी

योग

10

0.045

0.045 1

0.017

0.017 113/1

जलील खां पिता मोतीखां जाति मेवाती पता नि. ग्राम भूमि स्वामी

योग

0.033

0.033

114/1

0.050 2

0.050

0.017

0.017

113/2

0.034

0.034 114/2

दाउद्खां पिता अब्दुल हमीदखां जाति मेवाती पता नि. ग्राम भूमि स्वामी

11

योग

12

0.013

0.013

115

0.013 116

0.013

0.077

0.077 4

0.017

0.017 113/3

0.034

0.034

114/3

रहीमखां , अयूबखां, शाकिरखां, आकिलखां, जामीलखां, जेतूनबी, जरीनाबी, सन्नोबी, भूरीबी पिता वाहिदखां, खातूनबी बेवा वाहिदखां, आमिनखां, हासिमखां, सलमानखां, नसीमबी पिता अब्दुल्लाखां , नन्नीबी बेवा अब्दुल्लाखां जाति मेवाती पता नि. ग्राम भूमि स्वामी

योग -

13

0.051 2

0.051

0.063

0.063

212

आनीसखां पिता आमानतखां जाति मेवाती पता नि. ग्राम भूमि स्वामी

योग

0.063

0.063

1

0.446

0.699

215/3/1

मुन्नाखां पिता कालेखां जाति मेवाती पता नि. ग्राम भूमि स्वामी

14

योग

महायोग

0.446

0.699

1

1.282

1.585

19

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू- अर्जन अधिकारी तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है ।

हर्ष दीक्षित , कलेक्टर, [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 सितम्बर 2023

7664

कार्यालय , कलेक्टर , जिला रायसेन एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन,

राजस्व विभाग

रायसेन, दिनांक 26 सितम्बर 2023

प्र.क्र. 0008 / अ-82 / 2023-24 चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अतः भू अर्जन की पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उपबंधो के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों की इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है ।

:: अनुसूची::

1. भूमि का वर्णन :-

(क) ग्राम

:- चौरास (बौरास बराज निर्माण)

:-उदयपुरा

(ख) तहसील

(ग) जिला

(घ) भूमि का क्षेत्रफल :-रायसेन

:- 5.000 हे.

अर्जित होने वाली निजी भूमि का वर्णन

खसरा क्रमांक अर्जन हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल हे.में कुल रकबा है. में

कं

2

1

450/2

1

452

2

454/1/1/1

3

454/1/2

4

454/1/1/2

5

6

454/2/1

454/2/2

7

454/2/3

8

454/3

9

10 454/4

4

3

0.146

0.523

0.320

0.320

0.405

0.405

0.307

0.307

1.468

1.550

0.324

0.809

0.081

0.728

0.203

0.725

0.623

0.809

1.123

1.308

2. सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- चिनकी बौरास बेराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना के अंतर्गत बौरास बेराज के निर्माण हेतु अधिग्रहण भूमि ग्राम चौरास

3. भूमि के नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू अर्जन अधिकारी बरेली तथा कार्यपालन यंत्री रानी अवंतीबाई लोधी सागर नहर संभाग नरसिंहपुर के कार्यालय में तथा कार्यालीन दिवस एवं समय में किया जा सकता है ।

7665

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 सितम्बर 2023

भाग 1 ]

प्र.क्र. 04/अ-82 / 2022-23 चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अतः भू अर्जन की पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उपबंधो के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों की इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है ।

:: अनुसूची::

1. भूमि का वर्णन:-

(क) ग्राम

:- चौरास

:-उदयपुरा

(ख) तहसील

(ग) जिला

(घ) भूमि का क्षेत्रफल

:-रायसेन

:- 1.004 हे.

अर्जित होने वाली निजी भूमि का वर्णन

खसरा क्रमांक

कं

अर्जन हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल हे.में

कुल रकबा हे. में

               2                3                 4
  1
1      326/2/2                0.987             0.056
2      327/1                  0.150             0.004
3      327/2/1                0.150             0.040
4      327/2/2/1              0.150             0.020
5      325/1                  0.453             0.018
6      325/2                  0.364             0.026
7      325/3                  0.453             0.054
8      325/4                  0.357             0.062
9      304/2/1                1.882             0.164
10     304/1/2                1.550             0.160
11     466                    0.599             0.040
12     484/1                  2.023             0.090
13     483/1                  2.023             0.116
14     483/2/1                1.072             0.056
15     483/2/2                0.951             0.030
16     454/2/3                0.725             0.008
17     454/2/1                0.809             0.060

2. सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- चिनकी बौरास बेराज संयुक्त बहुउ‌द्देशीय परियोजना के अंतर्गत बौरास बेराज के पहुँच मार्ग निर्माण हेतु अधिग्रहण भूमि ग्राम चौरास

3. भूमि के नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू अर्जन अधिकारी बरेली तथा कार्यपालन यंत्री रानी अवंतीबाई लोधी सागर नहर संभाग नरसिंहपुर के कार्यालय में तथा कार्यालीन दिवस एवं समय में किया जा सकता है ।

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 सितम्बर 2023

7666

प्र.क्र.006 / अ-82/ 2023-24 चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अतः भू अर्जन की पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उपबंधो के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों की इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है ।

:: अनुसूची::

1. भूमि का वर्णन:-

(क) ग्राम

:- दिघावन (पम्प हाउस क-3 के निर्माण)

-

देवरी

(ख) तहसील

:-रायसेन

(ग) जिला

:- 0.919 हे.

(घ) भूमि का क्षेत्रफल

अर्जित होने वाली निजी भूमि का वर्णन

कं      खसरा क्रमांक     कुल रकबा हे. में     अर्जन हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल हे.में
   1           2                  3                         4
   1    498/1                   0.466                     0.075
  2     498/2                   0.706                     0.060
  3     498/3                   0.707                     0.035
  4     498/4                  0.708                      0.035
   5    498/5                   0.711                     0.035
  6     497/1                   0.809                     0.070
  7     497/2/1                 1.790                     0.090
  8     496/1                   0.971                     0.165
  9     496/2/1                 1.381                     0.065
  10    496/2/2                0.405                      0.054
  11    493/1/1                0.470                      0.060
  12   493/1/2                 0.470                      0.040
  13    493/1/3                0.470                      0.030
  14    493/1/4                0.470                      0.030
  15   493/1/5/1               0.628                      0.040
  16   493/2                   0.809                      0.035

2. सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- चिनकी बौरास बेराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना के अंतर्गत बौरास बेराज के पम्प हाउस क-3 निर्माण हेतु अधिग्रहण भूमि ग्राम दिघावन 3. भूमि के नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू अर्जन अधिकारी बरेली तथा कार्यपालन यंत्री रानी अवंतीबाई लोधी सागर नहर संभाग नरसिंहपुर के कार्यालय में तथा कार्यालीन दिवस एवं समय में किया जा सकता है ।

7667

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 सितम्बर 2023

भाग 1 ]

प्र.क्र. 0007 / अ-82/ 2023-24 चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अतः भू अर्जन की पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उपबंधो के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों की इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है ।

:: अनुसूची::

1. भूमि का वर्णन:-

(क) ग्राम

:-चौरास ( पम्प हाउस कं-4 निर्माण)

:-उदयपुरा

(ख) तहसील

(ग) जिला

(घ) भूमि का क्षेत्रफल :-रायसेन

:- 5.689 हे.

अर्जित होने वाली निजी भूमि का वर्णन

खसरा क्रमांक अर्जन हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल हे.में कुल रकबा है. में

कं

2

1

454/2/1

1

483/1

2

483/2/1

3

483/2/2

4

483/3

5

484/1

6

484/2

7

484/3

8

484/4

9

484/5

10

484/6

11

4

3

0.080

0.809

0.596

2.023

0.332

1.072

0.251

0.951

0.461

0.772

1.685

2.023

0.130

0.162

1.011

1.639

0.340

1.274

0.268

0.337

0.535

0.869

2. सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- चिनकी बौरास बेराज संयुक्त बहुउ‌द्देशीय परियोजना के अंतर्गत बौरास बेराज के ( पम्प हाउस कं-4 निर्माण) हेतु अधिग्रहण भूमि ग्राम चौरास

3. भूमि के नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू अर्जन अधिकारी बरेली तथा कार्यपालन यंत्री रानी अवंतीबाई लोधी सागर नहर संभाग नरसिंहपुर के कार्यालय में तथा कार्यालीन दिवस एवं समय में किया जा सकता है ।

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 सितम्बर 2023

7668

रायसेन, दिनांक 20 सितम्बर 2023

प्र.कं.0012 /3-82/2023-24 चूंकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची कं -1 के खाने क्रमांक 1 से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है । अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधो के अनुसार एतद् द्वारा अनुसूची क-2 के कॉलम के 1 से 5 में वर्णित सभी सम्बंधित व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कॉलम (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची-1

नगर/ग्राम

तहसील

क्रमांक

अर्जित रकबा

लगभग क्षेत्रफल

(ह.में)

4

3

2

1

कुल 6.831 हे.

रायसेन म.प्र.

देवरी

ग्राम नयाखेडा प.ह.नं. 30 रा. नि.मं .03 तहसील

देवरी

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

6

5

भू-अर्जन अधिकारी राजस्व बरेली जिला रायसेन म.प्र..

चिनकी बौरास बेराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना के अंतर्गत डूब क्षेत्र से प्रभावित ग्राम नयाखेडा की निजी भूमि अधिग्रहण किये जाने के संबंध में ।

अनुसूची-2

(प्रभावित धारकों की सूत्ती)

चिनकी बौरास बेराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना से प्रभावित डूब क्षेत्र ग्राम नयाखेडा की निजी भूमि

भूमि स्वामी का नाम क्र.

2

1

1 प्रभाबाई पिता शंकर सिंह रघुवंशी

2 शिवम आ.सुनील कुमार रघुवंशी

जीवन आ. मोतीलाल धोबी

3

4

नीलेश कुमार आ. गोपाल रघुवंशी

5 जीवन आ. मोतीलाल धोबी

6

खसरा क्र. भूमि का कुल रकबा

अर्जितकी जाने वाली भूमि का रकबा

5

4

3

0.080

2.201

302

0.164

2.007

303/1

0.024

0.343

311

0.445

1.673

312

0.110

1.264

313/1

0.224

1.113

314/1

रेखाबाई पुत्री कल्याण सिंह 1/3 रश्मिीबाई पुत्री कल्याण सिंह 1/3 पूजाबाई पुत्री कल्याण सिंह 1/3 जाति रघुवंशी

0.256

1.117

314/2

7 महेन्द्र कुमार आ.लक्ष्मनसिंह हि 1/2 अनिल कुमार आ. लक्ष्मनसिंह 1/2 जाति रघुवंशी MA 7669

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 सितम्बर 2023

भाग 1 ]

8

0.101

1.117

314/3

रणधीर आ. बाँकेबिहारी 1/2 एवं सीमा पत्नि बाँकेबिहारी रघुवंशी

9

0.303

1.117

314/4

श्रीबाई बेवा मुरारीलाल, राघवेन्द्र, बीरेन्द्र सिंह , अनीताबाई, रमनबाई, सुनीलाबाई, बिनीता बाई पुत्र/ पुत्री मुरारीलाल रघुवंशी

मंगल आ. नन्हेवीर लोधी

10

11 अभिषेक कुमार आ. कैलाश कुमार रघुवंशी

12 राजेन्द्र सिंह आ. रणधीर सिंह रघुवंशी

13 अभिषेक कुमार आ. कैलाश कुमार रघुवंशी

14 शिवम आ .सुनील कुमार रघुवंशी

15 अरविंद आ.नारायण सिंह जाति रघुवंशी

घनश्याम आ.प्राणसिंह राजपूत

16

राजेश आ.नारायण सिंह रघुवंशी

17

18 जयराम आ.गोपाल सिंह रघुवंशी

नंदकिशोर आ. नारायण सिंह रघुवंशी

19

20 रमेश कुमार आ. बाबूलाल लोधी

राधा धाकड पत्नि मोहन सिंह धाकड जाति किरार 21

22 रामसिंह आ.मूलचंद जाति लोधी

23 रामसिंह आ. मूलचंद जाति लोधी

24

राजेश कुमार आ. प्रहलाद सिंह रघुवंशी

25

प्रभाबाई पिता शंकर सिंह रघुवंशी

26

0.160

0.397

316

0.050

0.809

318

0.104

0.259

319/1

0.036

0.955

319/2

0.098

0.235

322

0.028

0.332

464

0.116

0.854

466/1

0.553

1.004

467/1

0.142

1.003

467/2

0.101

0.717

470/2

0.032

1.008

476/2

0.064

1.010

480/2

0.170

0.170

481

0.130

0.263

482

0.080

4.856

497/3/1/1

0.522

0.522

499

0.182

0.182

500/1

नारायण सिंह आ .कारेलाल 1/2 तुलसीराम आ.कारेलाल जाति ढीमर 1/2

28

0.182

0.182

500/2

0.186

0.186

500/3

27 मधु पिता लच्छू 1/2 हल्केभैया पिता लच्छू 1/2 जाति ढीमर हीरालाल आ.छोटेलाल 1/4, मुन्ना आ.छोटेलाल 1/4 मोती आ. छोटेलाल 1/4 मुल्लू आ. छोटेलाल 1/4 जाति ढीमर

29

जस्सू आ. गंजी 1/2 दम्मू आ.गंजी 1/2 जाति ढीमर

30

0.182

0.182

500/4

0.272

0.272

501/1

शंकरलाल आ.टन्दू 1/4, बाला आ. टन्दू 1/4 टीकाराम आ.टन्टू गुडडा आ. टन्टू 1/4 जाति ढीमर

31

0.272

0.272

501/2

रूपा, रामकुमार, मुन्ना, ढैला आ .हल्कन, गायत्रीबाई आ. हल्कन, बाबू, गोढल, आ.हल्कन जाति ढीमर

32

0.020

0.542

502/1

नारायण सिंह आ.कारेलाल 1/2 तुलसीराम आ. कारेलाल 1/2 ढीमर

33

34

0.164

0.542

502/2

0.201

0.538

502/3

मधु आ .लच्छू 1/2 हल्केमैया आ. लच्छू 1/2 जाति ढीमर हीरालाल आ. छोटेलाल 1/4 मुन्ना आ.छोटेलाल 1/4, मोती आ.

35

छोटेलाल 1/4 मुल्लूआ .छोटेलाल 1/4 जाति ढीमर जस्सूआ.गंजी 1/2 दम्मू आ.गंजी 1/2 जाति ढीमर

36

0.180

0.542

502/4

0.135

0.506

504/1

शंकरलाल आ. टन्टू 1/4, बाला आ. टन्टू 1/4 टीकाराम आ. टन्टू गुडडा आ. टन्टू 1/4 जाति ढीमर

37

0.120

0.567

506

गत्ताबाई बेवा हल्कन, बाबू, गोकल, रूपा, रामकुमार, मुन्ना, कैला, भैयाजी, आ.हल्कन, शांतिबाई, सुमनबाई, सरोज बाई पुत्रिया हल्कन जाति ढीमर

38 दुर्गाबाई पिता मंशाराम जाति लोधी

39 श्रीमति जईया बाई पत्नि लच्छू जाति ढीमर

40 बाबूलाल आ.हल्के, गोकल आ. हल्के जाति ढीमर

41

0.028

0.567

507/1/1/1/1

0.028

0.506

507/1/1/1/2

0.063

0.506

507/1/1/2

0.020

1.032

507/2

मोहन आ. मंशाराम 1/3, लीला आ. मंशाराम 1/3, भागचंद आ. मंशाराम 1/3 जाति लोधी

42 भागचंद आ. मंशाराम जाति लोधी

43

मधुसूदन आ.अयोध्या प्रसाद जाति ब्राहम्ण

गोविन्द प्रसाद आ.अयोध्या प्रसाद जाति ब्राहम्ण 44

45

हूला आ. मल्थर जाति लोधी

46 हल्कन आ.हूला जाति लोधी

47 प्रेमनारायण आ.हूला जाति लोधी

धनसिंह आ. कमोद जाति लोधी

48

0.041

1.032

507/3

0.146

0.453

514/1

0.204

0.449

514/2

0.016

0.518

528

0.020

0.591

529/1

0.020

0.590

529/2

0.028

0.725

530 [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 सितम्बर 2023

7670

541/1

0.884 0.008 खेमचन्द आ.बारेलाल जाति लोधी

49

0.012

542/2

0.890

हर्षवर्धन आ. जीवनलाल जाति ब्राहम्ण

50

0.008

544

0.737

51 दिनेश कुमाार आ. नन्हेमैया जाति लोधी

6.831

40.339

कुल योग-

1. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर ( भू-अर्जन शाखा) जिला रायसेन के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।

2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी/अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बरेली तहसील बरेली जिला रायसेन म.प्र. के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।

3. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री रानी अवंतीबाई लोधी सागर नहर संभाग नरसिंहपुर म.प्र. के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।

4. कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर ( भू अर्जन ) रायसेन की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नही करेगा । कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नही करेगा ।

5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितवद्ध कोई व्यक्ति अधि-सूचना प्रकाशन के 60 दिवस के अंदर भू- अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर जिला रायसेन के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है ।

6. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितवद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाइट www.raisen.nic.in एवं म.प्र. शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाइट http: //www. mprevenue.nic.in पर भी देखा जा सकता है।

7671

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 सितम्बर 2023

भाग 1 ]

प्र.क्रं.0011 /अ -82/ 2023-24 चूंकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची कं -1 के खाने क्रमांक 1 से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है। उतिएव भूमि अर्जन , पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधो के अनुसार , एतद् द्वारा अनुसूची क-2 के कॉलम कं 1 से 5 में वर्णित सभी सम्बंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कॉलम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है: -

अनुसूची-1

नगर/ग्राम

तहसील

क्रमांक

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

अर्जित रकबा

लगभग क्षेत्रफल

हि.में)

4

3

2

1

उदयपुरा

कुल 4.038 हे.

रायसेन म.प्र.

ग्राम रमपुरा प. ह.नं. 29 रा. नि.मं.03 तहसील उदयपुरा

भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

6

5

भू-अर्जन अधिकारी राजस्व बरेली जिला रायसेन म.प्र..

चिनकी बौरास बेराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना के अंतर्गत डूब क्षेत्र से प्रभावित ग्राम रमपुरा की निजी भूमि अधिग्रहण किये जाने के संबंध में।

अनुसूची-2

(प्रभावित धारकों की सूची)

चिनकी बौरास बेराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना से प्रभावित डूब क्षेत्र ग्राम रमपुरा की निजी भूमि

भूमि स्वामी का नाम क्र.

2 1

1

खसरा क्र.

अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा

भूमिका कुल रकबा

5

4

3

0.048

1.161

जगरामपुरी आ.गुलाबपुरी, हरनामपुरी आ. देवीपुरी, सूरजबाई पुत्री देवीपुरी धनराजपुरी, रूपपुरी आ.प्रसादपुरी, रामकलीबाई वि. बलरामपुरी, 488 रमेशपुरी , बीरा, आ. बलरामपुरी , सविताबाई पुत्री बलरामपुरी

2

0.028

0.028

489/1

हरनामपुरी आ.देवीपुरी हि 1/2सरजूबाई पुत्री देवीपुरी जाति पुरी हि 1/2

3

0.097

0.097

489/2

रामपुरी , जगरामपुरी, आ. गुलाबपुरी, धनराजपुरी, रूपपुरी, बाबूपुरी आ. प्रसादपुरी, रामकली वि.बलरामपुरी, रमेशपुरी, बीरापुरी, सविताबाई पुत्र/ पुत्री बलरामपुरी जाति पुरी

4 कल्ला आ.मुन्ना जाति लोधी

5

0.135

0.623

490/1

0.135

0.591

490/2

जगरामपुरी आ. गुलाबपुरी , हरनामपुरी आ. देवीपुरी, सूरजबाई पुत्री देवीपुरी धनराजपुरी, रूपपुरी आ. प्रसादपुरी, रामकलीवाई वि. बलरामपुरी ,

6

0.220

0.708

493/1

रमेशपुरी, बीरा , आ. बलरामपुरी, सविताबाई पुत्री बलरामपुरी अनुज कुमार, नीरज कुमार, मीना, रीना, निधि, आ.हरीशकुमार ब्राहम्ण

7

0.060

0.708

493/2

श्री हनुमान जी महाराज टेकराधाम समिति रमपुरा सरबराहकार, कृष्णविहारी आ. नर्वदाप्रसाद दुबे रमपुरा देवरी

8

0.155

3.585

494

रामकिशन, सुरेश कुमार, अशोक कुमार, सत्यनारायण, राकेश कुमार आ. हरिशंकर , राधाबाई, वि.हरिशंकर, मृदुलादेवी वि.श्रीलाल, सौरम कुमार आ.श्रीलाल , गौरव कुमार, ना.बा.आ.श्रीलाल [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 सितम्बर 2023

7672

9

0.044

2.428

497

0.020

1.619

रामकिशन , सुरेश कुमार, अशोक कुमार, सत्यनारायण, राकेश कुमार आ. हरिशंकर, राधाबाई, वि.हरिशंकर, मृदुलादेवी वि.श्रीलाल, सौरम कुमार आ. श्रीलाल गौरव कुमार, ना.बा.आ.श्रीलाल

10

राहुल आ.ब्रजेश कुमार जाति रघुवंशी

11 सुरेश कुमार आ.कोमल सिंह रघुवंशी

कुंतीबाई बेवा कृष्णकुमार रघुवंशी

12

13

कुंतीबाई बेवा कृष्णकुमार रघुवंशी

अमित कुमार आ .कुंजबिहारी रघुवंशी 14

बुद्धेसिंह आ.नत्थू लोधी

15

16 सीताराम आ.बुद्धे सिंह

17 पार्वती बाई पत्नि तुलाराम लोधी

18 पार्वती बाई पत्नि तुलाराम लोधी

19

498/2/2

0.121

0.809

498/3/1/2

0.099

1.165

498/5

0.138

3.469

504/1/1

0.436

1.821

504/1/2

0.105

0.105

504/2/1

0.130

0.607

504/2/2

0.097

0.097

505/1

0.287

0.287

505/2

0.405

2.133

506

0.308 रामकिशन, सुरेश कुमार, अशोक कुमार, सत्यनारायण , राकेश कुमार आ.हरिशंकर , राधाबाई , वि. हरिशंकर , मृदुलादेवी वि.श्रीलाल, सौरभ कुमार आ. श्रीलाल गौरव, ना.बा.आ.श्रीलाल

20 मधु पिता लच्छू जाति नोरिया जाति ढीमर

21 छोटेलाल आ.लालचंद नोरिया जाति ढीमर

22 प्रेम आ.लालचन्द नोरिया जाति ढीमर

23 परषोत्तम आ.लालचंद नोरिया जाति ढीमर

कोमल सिंह आ.लालंचद नारिया जाति ढीमर 24

25 परषोत्तम सिंह आ.लालचंद नोरिया जाति ढीमर

26 हल्केमैया आ .लच्छू नोरिया जाति ढीमर

27 हरकिशन आ.मुल्ली जाति ढीमर

टन्टू आ. मुल्लू जाति ढीमर

28

0.308

507/1/1

0.156

0.156

507/1/2/1

0.158

0.158

507/1/2/3

0.005

0.005

507/1/2/2

0.156

0.156

507/1/3/1/1

0.152

0.152

507/1/3/1/2

0.303

0.303

507/1/3/2

0.032

0.032

507/2

0.008

0.008

507/3

4.038

23.319

कुल योग-

1. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण , कार्यालय कलेक्टर (भू- अर्जन शाखा) जिला रायसेन के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।

:

2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी/अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बरेली तहसील बरेली जिला रायसेन म.प्र. के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।

3. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री रानी अवंतीबाई लोधी सागर नहर संभाग नरसिंहपुर म.प्र. के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।

4. कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर ( भू अर्जन ) रायसेन की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नही करेगा। कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नही करेगा ।

5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितवद्ध कोई व्यक्ति अधि- सूचना प्रकाशन के 60 दिवस के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर जिला रायसेन के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है ।

6. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितवद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाइट www.raisen.nic.in एवं मु.प्र. शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाइट http://www. mprevenue.nic.in पर भी देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 सितम्बर 2023

भाग 1 ]

7673

प्र.कं.0013/3-82 / 2023-24 चूँकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची कं -1 के खाने क्रमांक 1 से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है । अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधो के अनुसार एतद् द्वारा अनुसूची क -2 के कॉलम कं 1 से 5 में वर्णित सभी सम्बंधित व्यक्त्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कॉलम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता हैः-

अनुसूची -1

क्रमांक तहसील

नगर/ग्राम

अर्जित रकबा

लगभग क्षेत्रफल

हि.में)

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

1

2

3

4

5

6

उदयपुरा

कुल 2.797 हे .

रायसेन म.प्र.

भू-अर्जन अधिकारी राजस्व बरेली जिला रायसेन म.प्र..

ग्राम रिछावर प.ह.नं. 29 तहसील देवरी

चिनकी बौरास बेराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना के अंतर्गत डूब क्षेत्र से प्रभावित ग्राम रिछावर की निजी भूमि अधिग्रहण किये जाने के संबंध में ।

अनुसूची-2

(प्रभावित धारकों की सूची)

चिनकी बौरास बेराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना के अंतर्गत डूब क्षेत्र से प्रभावित ग्राम रिछावर की निजी भूमि

क्र.

भूमि स्वामी का नाम

खसरा क्र .

अर्जित की जाने वाली

भूमि का कुल रकबा

भूमि का रकबा

1

2

3

4

5

1

279/2

यशपाल सिंह आ. फूलसिंह जाति लोधी

1.182

0.010

279/1

2 गुलाबसिंह आ.ग्याप्रसाद जाति लोधी

1.177

0.010

3

280

मनीष कुमार आ.आनंदीलाल लोधी

0.878

0.202

4 शिवभजन आ. हरप्रसाद जाति लोधी

281/1

0.607

0.120

5 मंगलसिंह आ. हरप्रसाद जाति लोधी

281/2/2

0.284

0.120

6 सरू आ.हरप्रसाद जाति लोधी

282/1/1

0.413

0.138

7

282/1/2

0.012

0.012 मायाबाई नाबा.आ.कल्याण सिंह, बीरबल नाबा. आ .कल्याण सिंह संरक्षक सरवन हलकीबाई बेवा कल्याण सिंह जाति लोधी

0.296

0.118 8 मायाबाई नाबा.आ. कल्याण सिंह, बीरबल नाबा. आ. कल्याण सिंह संरक्षक सरवन हलकीबाई वेवा कल्याण सिंह जाति लोधी

282/2/1

0.129

0.092 9 मिथलेश कुमार आ.मंगलसिंह जाति लोधी 1.

7674

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 सितम्बर 2023

10 हरप्रसाद आ. गज्जी जाति ढीमर

283

11 हरिनारायण आ. मथई जाति लोधी

287

12

297 प्रेमनारायण आ.शिवप्रसाद कोटवार सेवाखातेदार

13 हरप्रसाद आ.गज्जी जाति ढीमर

301

14

312 श्रीराम जानकी मंदिर व्यवस्थापक रघुवीर प्रसाद आ. मुंशीलाल एवं श्रीमान जिला अध्यक्ष महोदय रायसेन

15

374/1/1 मीराबाई बेवा लक्ष्मीनारायण लोधी , लीलावती आ. लक्ष्मीनारायण जाति लोधी

16 मेहरवान सिंह आ. चरन सिंह जाति लोधी 374/1/2

17 छोटेलाल आ.हरप्रसाद जाति लोधी

375/1/1/1

18 राजाराम आ. हरप्रसाद जाति लोधी

375/2/1

19 राजाराम आ.हरप्रसाद जाति लोधी

376/1

20

376/2 चुन्नीलाल, भारत, खुमान सिंह, रामबाई, कमला बाई पुत्र/ पुत्री मुरलीधर जाति लोधी

377 21 हस्सी आ.हल्कु

380 22 मुल्लोबाई पति लक्ष्मीनारायण जाति लोधी

23

381 मुल्लोबाई पति लक्ष्मीनारायण जाति लोधी

382

24 मुलायमपुरी आ.मंगलपुरी

25 शोभाराम आ.शादीलाल लोधी

379

[भाग 1

1.526

0.599

0.825

0.242

3.035

0.024

2.671

0.020

0.275

0.008

1.619

0.025

0.354

0.115

0.312

0.015

0.009

1.406

0.037

0.037

0.036

0.036

0.166

0.166

1.011

0.437

0.146

0.146

0.016

0.016

1.157

0.080

19.570

2.797

कुल योग-

1. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर (भू- अर्जन शाखा) जिला रायसेन के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।

2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी/अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बरेली तहसील बरेली जिला रायसेन म.प्र. के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।

3. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री रानी अवंतीबाई लोधी सागर नहर संभाग नरसिंहपुर म.प्र. के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।

4. कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर ( भू अर्जन ) रायसेन की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नही करेगा/ कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नही करेगा ।

5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितवद्ध कोई व्यक्ति अधि- सूचना प्रकाशन के 60 दिवस के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर जिला रायसेन के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है ।

6. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितवद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाइट www.ralsen.nic.in एवं म.प्र.शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाइट http: //www. mprevenue.nic.in पर भी देखा जा सकता है।

7675

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 सितम्बर 2023

भाग 1 ]

प्र.क्रं.0009 / अ -82 / 2023-24 चूंकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची कं -1 के खाने क्रमांक -1 से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है। अतएव भूमि अर्जन , पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013 ) की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधो के अनुसार एतद् द्वारा अनुसूची क-2 के कॉलम कं 1 से 5 में वर्णित सभी सम्बंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कॉलम (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची -1

तहसील

क्रमांक

नगर/ग्राम अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल (हि .में) 2

3

4

उदयपुरा

1 रायसेन म.प्र .

कुल 4.386 हे.

ग्राम पिपलिया खुर्दप.ह.नं. 29रा.नि.मं. 03तहसील उदयपुरा

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

6

5

भू-अर्जन अधिकारी राजस्व बरेली जिला रायसेन म.प्र..

चिनकी बौरास बेराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना के अंतर्गत डूब क्षेत्र से प्रभावित ग्राम पिपलिया खुर्द की निजी भूमि अधिग्रहण किये जाने के संबंध में ।

अनुसूची-2

(प्रभावित धारकों की सूची)

चिनकी बौरास बेराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना से प्रभावित डूब क्षेत्र ग्राम पिपलिया खुर्द की निजी भूमि

क्र.

भूमि स्वामी का नाम

2

1

1 जगदीश प्रसाद आ. कालूराम जाति काछी

2 जगदीश प्रसाद आ. कालूराम जाति काछी

3

खसरा क्र . भूमिका कुल रकबा

अर्जितकी जाने वाली भूमि का रकबा

4

5 3

207/2

0.546

0.050

0.607

0.028 207/3

207/1

0.506

0.065 लच्छो बाई बेवा कंघई, राजाराम आ. कंघई, राधेश्याम आ.कंघई, मनको बाई आ.कंघई, हलकोबाई आ. कंधई जाति काछी

4

0.283

208

0.283 संतोष, वृदावन , दिनेश , आ. हल्केवीर, कमलाबाई , विमलाबाई आ. हल्केवीर जाति कांछी

5

210/1

0.344

0.344

श्री लक्ष्मीनारायण मंदिर ट्रस्ट सोकलपुर अध्यक्ष हाकम सिंह

6 जयदीप सिंह आ . बृदावन जाति काछी

7

0.065

0.065 210/2

0.648

0.525

फूलसिंह , चंदनसिंह ,मुन्नालाल आ.जगन , कलीबाई पुत्री जगन ढीमर 211 [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 सितम्बर 2023

7676

8

0.555

0.555

240

फूलसिंह , चंदनसिंह ,मुन्नालाल आ .जगन , कलीबाई पुत्री जगन ढीमर

9 संतोष कुमार आ. हल्केवीर जाति काछी

10 संतोष कुमार आ. हल्केवीर जाति काछी

11 संदीप कुमार आ. दिनेश कुमार जाति काछी

12 संदीप कुमार आ.दिनेश कुमार जाति काछी

दिनेश आ. हल्केवीर जाति काछी

13

वृदावन आ.हल्केवीर जाति काछी

14

वृदावन आ. हल्केवीर जाति काछी

15

हेमंत ना.बा.वली आ. कल्यान सिंह जाति लोधी 16

रामसिंह आ. कीरत सिंह जाति लोधी 17

नरबद बाई बेवा पर्वतसिंह जाति लोधी 18

हल्केवीर आ.दरयाव जाति लोधी

19

मोहन सिंह आ. हल्केवीर जाति लोधी 20

21 वंशीधर आ.गोविंद सिंह जाति साहू

वंशीधर आ.गोविंद सिंह जाति साहू 22

रामकलीबाई, रामेतीबाई पुत्री हरकिशन 23

शोभाराम आ. झलकन सिंह जाति लोधी 24

हल्केवीर आ. भवानी जाति लोधी

25

26 मल्खेवीर आ.भवानी जाति लोधी

फूलसिंह, गुलाब आ.ग्याप्रसाद जाति लोधी 27

28

0.008

0.544

212/1/1

0.134

0.210

213/3

0.090

0.417

213/1/1

0.160

0.405

213/1/2

0.101

0.809

213/2/1

0.020

0.696

214/1/1

0.030

0.348

214/1/2

0.105

0.105

237

0.052

0.052

238/1

0.053

0.053

238/2

0.210

0.210

239

0.015

0.380

241/2

0.186

0.186

244/1

0.020

0.728

245/1

0.202

0.202

244/2

0.381

0.381

255/1

0.311

0.311

255/2

0.121

1.728

254/2/3

0.112

0.202

254/1

0.160

1.295

253/1

लेकिन सिंह आ. छोटेलाल, परषोत्तम आ. छोटेलाल, नारायण सिंह आ. छोटेलाल, गोपाल सिंह आ.छोटेलाल, बडीबाई पुत्री छोटेलाल

4.386

12.816

कुल योग-

1. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण , कार्यालय कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) जिला रायसेन के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।

2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी/अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बरेली तहसील बरेली जिला रायसेन म.प्र. के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।

3. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री रानी अवंतीबाई लोधी सागर नहर संभाग नरसिंहपुर म.प्र. के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।

4. कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर ( भू अर्जन ) रायसेन की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नही करेगा। कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नही करेगा ।

5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितवद्ध कोई व्यक्ति अधि- सूचना प्रकाशन के 60 दिवस के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर जिला रायसेन के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है ।

6. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितवद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाइट www.raisen.nic.in एवं म.प्र.शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाइट http: //www . mprevenue.nic.in पर भी देखा जा सकता है।

7677

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 सितम्बर 2023

भाग 1 ]

प्र.क्रं.0010 /अ -82 /2023-24 चूंकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची कं -1 के खाने क्रमांक 1 से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है । अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013 ) की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधो के अनुसार एतद् द्वारा अनुसूची क -2 के कॉलम कं 1 से 5 में वर्णित सभी सम्बंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कॉलम (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है: -

अनुसूची-1

नगर/ग्राम

तहसील

क्रमांक

अर्जित रकबा

लगभग क्षेत्रफल

(ह.में)

1

2

उदयपुरा

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

भूमि अर्जन , पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

6

5

4 कुल 13.894 हे.

रायसेन म.प्र.

3 ग्राम टिमरावन प.ह.नं. 30.नि. मं.3 तहसील उदयपुरा

भू-अर्जन अधिकारी राजस्व बरेली जिला रायसेन म.प्र..

चिनकी बौरास बेराज संयुक्त बहुउ‌द्देशीय परियोजना के अंतर्गत डूब क्षेत्र से प्रभावित ग्राम टिमरावन की निजी भूमि अधिग्रहण किये जाने के संबंध में ।

अनुसूची-2

(प्रभावित धारकों की सूची)

चिनकी बौरास बेराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना से प्रभावित डूब क्षेत्र ग्राम टिमरावन की निजी भूमि

क्र.

भूमि स्वामी का नाम

2 1

1 कीर्तिकुमार आ.बाला प्रसाद ब्राहम्ण

2 कलीबाई पुत्री धूरी ढीमर

3 बीरेन्द्र, गोविन्द, मोहन आ .बाबूलाल लोधी

4 बीरेन्द्र, गोविन्द, मोहन आ. बाबूलाल लोधी

5 राममोहन आ.मुंशीलाल श्रीवास्तव

6 बृजमोहन आ. मुंशीलाल श्रीवास्तव

7 इमरतीबाई बेवा बाबूलाल लोधी

8

खसरा क्र . भूमिका कुल रकबा

अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा

4

5 3

0.008

1.825

584

0.101

1.400

591

1.008

0.228 607/1

0.154

3.148

607/2

0.105

0.782

484/1

0.066

1.146

484/2

0.781

0.080 485

0.405

0.992

608

भगवानदास, जमनाबाई , अजुद्धीबाई, वर्षा, बीनाबाई, काशीबाई, मुन्नी बाई पुत्र / पुत्री लोटा ढीमर 7678

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 सितम्बर 2023

भगवानदास आ.भोला ढीमर

9

10 रंजीत आ. मुरलीधर कीर

तीरथ आ.हल्केवीर कीर

11

12

[ भाग 1

0.798

1.906

609

0.060

0.287

611

0.008

0.405

630/1

0.056

0.113

641

रेखाबाई बेवा सुरेन्द्र सिंह, नेपाल, नेतराम, सचेन्द्र आ.सुरेन्द्र सिंह कीर

13 कैलाश आ.तुलसीराम कीर

14

15

0.146

0.221

640/3/1

0.040

0.252

640/3/2

0.008

0.562

606

रेखाबाई बेवा सुरेन्द्र सिंह, नेपाल , नेतराम, सचेन्द्र आ.सुरेन्द्र सिंह कीर राधाबाई पति हल्के, अरविन्द्र पिता हल्के, जसरथ पिता किशन कीर

16 बलीराम आ . हल्केवीर , अनीताबाई पत्नि बलीराम रघु.

धनंजय आ.उधम सिंह कीर

17

18

0.305

2.853

473

0.024

1.194

637

0.060

0.599

636

मोहन आ.अजमेर, कुंअरबाई बेवा अजमेर , रामवती पुत्री अजमेर कीर

19

0.024

0.599

624

सुप्रिया बाई विधवा बीरवल, महेन्द्र सिंह, महेश कुमार, नरेन्द्र सिंह, चंद्रवती पुत्र / पुत्री बीरवल कीर

20 रंजीत आ. मुरलीधर कीर

रामचरन आ.बाबूलाल कीर

21

22

दुर्गाप्रसाद आ.बाबूलाल कीर

रसिक आ.बाबूलाल कीर

23

प्रीतम आ. बाबूलाल कीर

24

25 दुलीचन्द्र आ. छोटेलाल कीर

26

0.202

1.797

623

0.057

0.232

622/1

0.101

0.236

622/2

0.077

0.236

622/3

0.101

0.236

622/4

0.053

0.300

622/5

0.028

0.300

622/6

हल्कीबाई वि. रामदयाल, बृजमोहन, ओमप्रकाश पुत्रगण रामदयाल कीर

27 रमेश आ.छोटेलाल कीर

28

प्रभुदयाल आ.जीवनसिंह कीर

प्रेमनारायण आ.जीवनसिंह कीर

29

30 महेश कुमार आ.जीवन सिंह कीर

31 महेश कुमार आ.जीवनसिंह कीर

32

0.028

0.300

622/7

0.467

0.829

621/1

0.416

0.832

621/2

0.315

0.599

621/3

0.133

0.231

620

0.032

0.348

619

मोहन आ.अजमेर, कुँअरबाई बेवा अजमेर, रामवती पुत्री अजमेर कीर

33 बृजेन्द्र सिंह आ. मटरू कीर

34 हल्का आ.परमलाल कीर

35 भावचन्द्र आ. परमलाल कीर

36 रमेश कुमार आ.परमलाल कीर

37 चेनसिंह आ. रमेश कीर

38

0.032

1.618

614/1/1

0.242

1.348

479/1/2

0.016

1.351

479/1/3

0.016

0.765

479/2/1

0.008

0.449

479/2/2

0.008

1.408

478

मुल्लू, हरिराम आ.मंशा, सोवरन, लखन आ .भैयालाल , हरिशंकर, अजुद्धी पुत्र कुदउआ कीर रमिया वि.कुदउआ जाति कीर

39 मदन सिंह आ. भैयालाल रघुवशी

40 चन्द्रकांत आ. भैयालाल रघुवंशी

41

सियाबाई बेवा गुड्डू रघु. मुकेश ना.बा.पिता गुड्डू रघु

42 बलीराम आ. हल्केवीर, अनीताबाई पत्नि बलीराम रघु

43

0.265

475/1

0.146

0.263

475/2

0.260

475/3

0.340

0.340

474

0.567

0.567

469

बलीराम आ. हल्केवीर, अनीता बाई पत्नि बलीराम विमला, लता बाई, उषाबाई पुत्री हल्केवीर

44 इन्द्रकुमारी आ .रामसिंह रघु

45 चेतनसिंह आ. सुंदरलाल रघु.

46 अनोखीबाई पत्नि बाबूलाल, धर्मेन्द आ. बाबूलाल रघु.

0.200

2.396

470

0.084

0.809

430/1/1

0.260

1.665

430/2

2.023

432/1

0.060 सिंह सरक्षक मथुराबाई, शिल्पा, हल्की पुत्रिया अजय सिंह 47 मथुराबाई बेवा अजय सिंह गौड, निशा, महक, गुंजन,ना.बा.आ. अजय

48

2.023

432/2

विनीताबाई वि.प्रताप सिंह, पवन कुमार ना. बा. सरक्षक मॉ स्वयं जाति गौछ

49 हजारीलाल आ.अमान सिंह रघु

50 हजारीलाल आ.अमान सिंह रघु

51

सुल्तान आ.भैयालाल कीर

52 ताराबाई पत्नि छोटेलाल रघु

53 सीताराम आ.सेठवीर रघु

54 राजेश कुमार आ.राधेश्याम रघु.

0.008 336

0.239

0.130

1.145

338

0.050

1.943

429/2

0.125

0.850

428

0.425

2.311

426

0.024

0.105

427/1/1 7679

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 सितम्बर 2023

भाग 1 ]

55    राजेश कुमार आ.राधेश्याम रघु                            427/2           0.445        0.024
56                                                           427/1/2         0.105        0.018
      रघुनाथ आ.बाबूलाल रघु
                                                             427/3           0.445        0.042
57    रघुनाथ आ.बाबूलाल रघु
58    जगदीश आ.बाबूलाल                                        427/1/3         0.109        0.020
59    जगदीश आ. बाबूलाल रघु                                   427/4           0.445        0,025
60                                                           427/1/4         0.109        0.019
      रसिकबिहारी आ .बाबूलाल रघु
61    रसिकबिहारी आ. बाबूलाल रघु                              427/5           0.445        0.022
62    लक्ष्मीबाई पत्नि मूलचंद्र कीर                          425/1           1.121        0.040
63    मोहन सिंह आ.कोमल सिंह रघु                              422             0.202        0.090
      मोहन सिंह आ.कोमल सिंह रघु                              424             2.651        0.130
64
65     संतोष, केदार आ.उघम, सुप्यार सिंह आ.भैयालाल कीर        421             0.255        0.064
66    लक्ष्मीबाई पत्नि दुलीचन्द कीर                          420             0.279        0.101
 67   अर्जुन सिंह आ.सुमेर सिंह, गुड्डू, आ .सुमेर सिंह कीर    419             0.563        0.180
68    अर्जुन सिंह आ.सुमेर सिंह, गुडडू, आ.सुमेर सिंह कीर      418             0.502        0.160
      कमोद सिंह आ.खुशीलाल कीर                                417/1           0.247        0.041
69
70    श्यामलाल, चन्द्रभान आ. मित्तर कीर                      417/2           0.251        0.064
71    हल्केवीर आ.सेठवीर रघु                                  406             2.226        0.008
72    जीवन सिंह आ. परमलाल कीर                                416             0.356        0.356
73    जीवन सिंह आ.परमलाल कीर                                 415             0.611        0.004
74    सविताबाई पत्नि रमेश कुमार                              413             0.384        0.384
75    सविताबाई पत्नि रमेश कुमार रघु                          414             0.461        0.160
76    सविताबाई पत्नि रमेश कुमार रघु                          412             0.097        0.097
77    सविताबाई पत्नि रमेश कुमा रघु                           411             5.941        0.559
78    नाथूराम आ.कोमल सिंह लोधी                               394/1           0.156        0.080
79    प्रभाबाई पुत्री खुशाल सिंह                             401             1.016        0.550
80    प्रभाबाई पुत्री खुशाल रघु                              402             1.012        0.068
81    चम्पाबाई आ.जीवन सिंह रघु                               403             2.027        0.064
82    भगवानसिंह , बैनी प्रसाद, मंगलसिंह, चोखेलाल , टीकाराम, मदनलाल
                                                             397             1.987        0.263
      आ.शिब्बूलाल ढीमर
83    पतिराम आ.थम्मनसिंह चमार                                400/1           1.331
84    रामवतीबाई बेवा दयालसिंह ,जग्गू उर्फ, झब्बूलाल, सुग्रीव , बिनोद आ.
                                                             400/2           1.331
      दयाल सिंह जाति चमार                                                                 1.110
85    राममरत उर्फ रामवगस आ. थम्मनसिंह जाति चमार              400/3           1.332
86    मुन्नीबाई बेवा श्रीलाल राजेश, पुसपाल पिता श्रीलाल जाति चमार 400/4      1.332
87    मुन्ना ना.बा.पिता शिब्बूलाल ढीमर                        396            1.360        0.004
88    मुन्ना ना.बा.पिता शिब्बूलाल ढीमर                        395            0.251        0.080
89    उमेदीबाई पत्नि टेंकसिंह लोधी                           388             0.214        0.214
90    नाथूराम आ. कोमल सिंह लोधी                              389             0.032        0.032
91    प्रभाबाई पत्नि नाथूराम लोधी                             390/1/1        0.809        0.049
92    उमेदीबाई पत्नि टेकसिंह लोधी                             390/1/2        0.303        0.025
93    छोटेलाल आ. बाबूलाल ब्राहम्ण                             390/1/3        0.930        0.106
94    जालम सिंह आ. कोमलसिंह लोधी                             386/2           1.619        0.040
95    जालम सिंह आ.कोमलसिंह लोधी                              385/1           0.303        0.289
96    जालम सिंह आ.कोमलसिंह लोधी                               385/5          0.024        0.020
97    नाथूराम आ.कोमल सिंह लोधी                                385/2          0.219        0.068
98    नाथूराम आ .कोमल सिंह लोधी                              385/4           0.160        0.088
99    भुजबल, शीलाबाई, फुल्ली, झल्लीबाई, हक्कीबाई पुत्र / पुत्री बुद्धा लोधी 380 3.063     0.709
                                                                कुल योग-     89.754      13.894

1. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण , कार्यालय कलेक्टर ( भू-अर्जन शाखा) जिला रायसेन के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।

7680

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 सितम्बर 2023

[ भाग 1

2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी/अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बरेली तहसील बरेली जिला रायसेन म.प्र. के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।

3. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री रामनी अवंतीबाई लोधी सागर नहर संभाग नरसिंहपुर म.प्र. के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।

4. कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर ( भू अर्जन ) रायसेन की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नही करेगा। कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नही करेगा।

5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितवद्ध कोई व्यक्ति अधि- सूचना प्रकाशन के 60 दिवस के अंदर भू- अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर जिला रायसेन के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है ।

6. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितवद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाइट www.raisen.nic.in एवं म.प्र.शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाइट http: //www . mprevenue.nic.in पर भी देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अरविंद कुमार दुबे, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.

7681

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 सितम्बर 2023

भाग 1 ]

कार्यालय , कलेक्टर, जिला रायसेन, मध्यप्रदेश

क्र. 348-भू-अर्जन-2023 .

रायसेन , दिनांक 27 सितम्बर 2023

जबकि समुचित सरकार को ऐसा प्रतीत होता है की, लोक प्रयोजन के लिए पश्चिम भोपाल बाईपास मार्ग निर्माण परियोजना हेतु जिला रायसेन, तहसील- गौहरगंज के 8 ग्रामों की कुल 82.483 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है , सामाजिक समाघात मूल्यांकन अध्ययन (एसआईए ) यूनिट द्वारा किया गया था और नियम 4 के अधीन यथा विहित कलेक्टर द्वारा गठित एक दल द्वारा एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी/ प्रारंभिक अन्वेषण किया गया था । सामाजिक समाघात मूल्यांकन रिपोर्ट /प्रारंभिक जांच का सार इस प्रकार है- पश्चिम भोपाल बाईपास मार्ग निर्माण परियोजना हेतु भूमि का अर्जन बहुत जनउपयोगी है , इस परियोजना से अंचल में आवागमन सुविधा होगी एवं क्षेत्र के विकास के अवसर सृजित होंगे । प्रस्तावित भु-अर्जन के लिए वैद्य और सार्वजनिक उद्देश्य है , जो पहचान की गई भूमि का अधिग्रहण आवश्यक बनाता है । भू-अर्जन के कारण कोई भी परिवारों के विस्थापित होने की सम्भावना नही है ।

अतः रायसेन जिले की तहसील - गौहरगंज के कुल 8 ग्रामो की निजी भूमि, जिसका विवरण निम्नानुसार है , का अर्जन किया जाता है ।

ग्रामः- संराकिया

तहसीलः- गौहरगंज जिला:-रायसेन

रा.नि.न.ः- मण्डीदीप 01

उप -तहसीलः- औबेदुल्लागंज

हितबध्द व्यक्ति का नाम और पता

भूमि का प्रकार

क्र० सं०

सर्वेक्षण सख्या

स्वामित् व का प्रकार

कुल रकबा (हे.में)

रकबा (हे.में) अर्जित

6

3

5 1

2

4

7

सिंचित

1

144

7.004 4.461 निजी

2

मो. शकील खाँ पिता हसन खाँ एवं अन्य नाम पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

सिंचित

147/1

1.964

निजी

0.909

इरशादखॉ नौशादखॉ असफाकखाँ साजिदखॉ माजिदखॉ पिता यासीन खॉ जैद खाँ पिता सादिक खॉ सरंक्षक इरशाद खॉ पता नयापुरा मेवाती गौहरगंज रायसेन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

सिंचित

3

147/2

1.989

निजी

3.237

4

2.428

मो शजिद खाँ मो माजिद खाँ पिता यासीन खाँ पता सराकिया गौहरगंज रायसेन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

सिंचित

147/3/1

0.371 निजी

5 147/3/2

निजी

0.186

0.809

साजिदा पत्नी वी पत्नि स्व मो सादिक ना वा मो जैद खान आ सादिक खॉ सरंक्षक माता स्वंय एवं अन्य नाम पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

सिंचित/ आवासीय

6

147/4/1

निजी

0.809

0.132

साजिदा वी पत्नि स्व मो ० सादिक ना० वा० मो ० जैद खान आ० सादिक खॉ सरंक्षक माता स्वंय हिस्सा ०. 50 पैसा मो० असफाक आ० यासीन खॉ हिस्सा ० . 50 पैसा जाति पता नि ० नयापुरा मेवाती

मो ० इरशाद खां मो० नौशादखां आ० यासीन खां जाति मुसलमान पता नि०- नयापुरा मेवाती भूमि स्वामी

सिंचित/ आवासीय

7

0.198

0.040 निजी आवासीय

147/4/ 2/ 2/2/1

147/ 4/2 /

निजी 8

0.049

0.405

1

मोहम्मद इरशाद खॉ, मोहम्मद नौशाद खाँ पिता यासीन, अशरफवी वी पत्नी समशेर खॉ पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

व्यावसायि क

निजी

0.050

148/1

9

0.964

सौरभ गर्ग पिता बेनीमाधव गर्ग , इकबाल अली पिता शौकत अली पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

व्यावसायि क शाविया वी बेवा चन्दु खॉ, एवं अन्य नाम पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 सितम्बर 2023

7682

व्यावसायि

निजी

0.405

0.046

10 148/2/1

निजी

0.720

0.062

11 149/1

मेहफूज खान पिता आ चन्दू खाँ पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी

क व्यावसायि क

0.725

0.046

निजी 12 149/2

श्रीमति ईंगिता विन्दल पत्नी मनीष विन्दल पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

व्यावसायि क

नवीन मदान पिता नन्दलाल मदान पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी

सिंचित

142

निजी 13

0.190 0.356

14

0.820

निजी

4.142

141

निजी 174

2.212

0.673

15

हसनखाँ पिता शाहमत खाँ पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी एवं शासकीय म.प्र.शासन

एहसान खान पिता शरीफ खान एवं अन्य नाम पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

फरीद खाँ पिता हसन खाँ जाति मेवाती एवं अन्य नाम पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

सिंचित/ व्यावसायि क सिंचित/ व्यावसायि क

16

172

0.364

0.243

निजी डालचन्द चौकसे पिता नन्हैलाल चौकसे एवं अन्य नाम पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

सिंचित/ व्यावसायि क

170

0.813

0.175 निजी सिंचित

17

निजी 18

151

2.040

0.027

अशोक कुमार जितेन्द्रकुमार पिता आ हेमराज एवं अन्य नाम पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

संजीव कुमार पिता मुन्नालाल एवं अन्य नाम पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी,

सिंचित/ व्यावसायि क/ औद्योगिक एवं खनन

19

173

0.136 निजी

12.890

सिंचित / व्यावसायि क / आकीय

ओम प्रमोटर्स एण्ड डब्लपर्स प्रा० लि० सि ० द्वारा डायरेक्टर ओमप्रकाश गुप्ता पिता आत्मज श्री किशनलाल गुप्ता एवं अन्य नाम पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

सिंचित

0.044 निजी

1.138

20

150

10.815

प्रभावित रकबे का कुल योगः-

ग्रामः- खामखेड़ा

तहसीलः-गौहरगंज जिला:-रायसेन

क्र० सं०

सर्वेक्षण सख्या

कुल रकबा (हे.मे)

राजकुवरं पाटीदार पत्नी एवं अन्य नाम पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

रा.नि.न.ः- मण्डीदीप 01

उम-तहसीलः-औबेदुल्लागंज

हितबध्द व्यक्ति का नाम और पता

भूमि का प्रकार

स्वामित्व का प्रकार

अर्जित रकबा (हे. मे) (कॉलम-3 कुल रकबा में से)

1

2

4

7

6

3

5

0.792 निजी सिंचित

46/1

1

1.011

निजी 2 46/2/1

0.108

ममताबाई पत्नी नरवद सिंह पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

सिंचित

0.202

3

सिंचित

46/2/2

2.292

0.858 निजी ममताबाई पत्नी नरवद सिंह पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी बंशीलाल पिता नानाजी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

आवासीय

4

164/1

0.336

0.041 निजी मेसर्स शुभारम्भ बिल्डर्स एण्ड डेव्लपर्स द्वारा पार्टनर्स मारूत चाडंक पिता राजेश चाडंक एवं योगेश माहेश्वरी पिता चन्द्रगोपाल माहेश्वरी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

आवासीय

164/4/1

0.221

0.016 निजी 5

मेसर्स शुभारम्भ बिल्डर्स एण्ड डेव्लपर्स द्वारा पार्टनर्स मारूत चाडंक पिता राजेश चाडंक एवं योगेश माहेश्वरी पिता चन्द्रगोपाल माहेश्वरी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी 7683

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 सितम्बर 2023

भाग 1 ]

0.745

2.023

निजी सिंचित

165/1/1

6

शाहिद खान पिता शफीक खान एवं जाहिद खान आ शफीक खान व हुजेफा ना बा आ जाहिद खान संर पिता स्वयं जाति मुसलमान पता नि० नयापूरा मेवाती गौहरगंज रायसेन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी ,

सिंचित

2.023

165/2/1

7

0.847 निजी

0.809

8

निजी शाहिद खान पिता शफीक खान एवं जाहिद खान आ शफीक खान व हुजेफा ना बा आ जाहिद खान संर पिता स्वयं जाति मुसलमान पता नि०नयापूरा मेवाती गौहरगंज रायसेन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

सिंचित

33

0.511

9 15/2/2/2

निजी

0.667

0.540

अर्जुनसिंह पिता बाबूलाल जाति परमार पता लहाडपुर रायसेन म.प्र.भूमि स्वामी

सिंचित

0.160 निजी चन्दर सिहं पिता बाबूलाल, अपूर्वा वैद्य पुत्री संजय जैन संजय जैन पिता स्व श्री डी एल जैन पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

सिंचित

0.304

10 15/2/2/1

निजी संजय जैन पिता डी एल , मीता जैन पत्नी संजय जैन पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

सिंचित

0.203

0.006

11

15/2/2/3 12

निजी 12 45/3/3 0.405

0.034

संजय जैन पिता डी एल , मीता जैन पत्नी संजय जैन पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

सिंचित

तारा पाटीदार पत्नी लीलाकिशन पाटीदार जाति पाटीदार पता ई -8 / 132 भारत नगर भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

सिंचित

2.635

51/1/1

1.026

13

निजी

14 51/1/2

0.449 निजी

2.635

श्यामलाल पिता धनलाल जाति पाटीदार पता खामखेड़ा गौहरगंज रायसेन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

सिंचित

0.299

15

मोहित कुमार पाटीदार पिता श्यामलाल पाटीदार जाति पाटीदार पता खामखेड़ा गौहरगंज रायसेन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

सिंचित

160/1

0.033 निजी गनेशराम पिता पूरनसिंह जाति गौंड पता खामखेड़ा गौहरगंज रायसेन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

सिंचित

16 160/2

0.607

0.233 निजी सुशीलाबाई पत्नी तुलाराम रंजीत पिता तुलाराम दुर्गेश पिता तुलाराम सूरज पिता तुलाराम दीपक पिता तुलाराम जाति गोडं पता खामखेड़ा गौहरगंज रायसेन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

सिंचित

17 160/3

0.607

0.398 निजी

0.429

गेंदालाल पिता पूरन सिहं जाति गोंड पता खामखेड़ा गौहरगंज रायसेन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

सिंचित

18

18

3.273

निजी संजय जैन पिता डी एल जैन एवं अन्य नाम पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

सिंचित

34/1

1.214

0.296 निजी 19

अर्जुन सिहं पिता बाबूलाल परमार जाति परमार पता लहाडपूर रायसेन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

विवेक परमार पिता घीसीलाल परमार पता

सिंचित

20

47/1

1.991

0.362

निजी

सिंचित

21

0.157 निजी 47/2

1.991

22

163/1

1.416

0.088 निजी बागसेवनिया हुजूर भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी विनय परमार पिता घीसीलाल परमार पता बागसेवनिया हुजूर भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

सिंचित

0.096

23

निजी सत्यप्रकाशृ पाण्डे डॉअदित्यू प्रकाशृ पाण्डे पुत्र रामप्रकाश पाण्डे जाति ब्राहाम्ण पता भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 1/2 डॉ वेदप्रकाश पाण्डे पिता आ रामप्रकाश पाण्डे जाति ब्राहाम्ण पता भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

सिंचित

0.280

163/2

मेसर्स शुभारम्भ बिल्डर्स एण्ड डेव्लपर्स द्वारा पार्टनर्स मारूत चाडंक पिता राजेश चाडंक एवं योगेश माहेश्वरी पिता चन्द्रगोपाल माहेश्वरी पता खामखेड़ा गौहरगंज भोपाल मध्य प्रदेश निजी संस्था

सिंचित

0.682

24

29

निजी

0.991

25

12.733

53

राकेश परमार पिता बाबूलाल जाति परमार पता खामखेडा गौहरगंज रायसेन म.प्र.भूमि स्वामी

1.694 निजी

सिंचित / आवासीय

फूलवतीबाई पत्नी श्यामलाल जाति पाटीदार एवं अन्य नाम पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 सितम्बर 2023

7684

5

162

1.700

निजी

[ भाग 1

सिंचित

26

0.021

27

निजी 161/1/2 2.043

0.492

सत्यप्रकाश पाण्डे , डॉ. आदित्यप्रकाश पाण्डे पुत्र रामप्रकाश पाण्डे जाति ब्राम्हण पता भोपाल 1/2 , डॉ. वेदप्रकाश पाण्डे पिता रामप्रकाश पाण्डेजाति ब्राम्हण पता भोपाल 1/2,

सिंचित

161/3/2 3.485

28

0.757

निजी यमंक पाटीदार पिता महावीर पाटीदार जाति पाटीदार पता खामखेड़ा गौहरगंज भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

सिंचित

29

0.275

1.817

निजी

1/2, मो अली जकरिया पिता असमद खाँ पता भोपाल भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी दुर्रेदारुल जलालवानो पिता असमद खाँ पता भोपाल भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 1/2

सिंचित

1

0.227

30

निजी यमंक पाटीदार पिता महावीर पाटीदार जाति पाटीदार पता खामखेड़ा गौहरगंज भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

सिंचित

0.007

2

31

50/1

0.202

निजी मो अली जकरिया पिता असमद खाँ पता भोपाल भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 1/2 दुर्रेदारुल जलालवानो पिता असमद खाँ पता भोपाल भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 1/2

सिंचित

0.133

32

0.007

0.130

निजी 150/2/5

ममताबाई पत्नी नरवद सिंह जाति राजपूत पता खामखेड़ा गौहरगंज रायसेन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

सिंचित

152

0.029 निजी 33

गुलरेज खाँ पिता मुजफ्फर खां पता नयापूरा मेवाती गौहरगंज रायसेन मध्यप्रदेश भूमि स्वामी ज

सिंचित

0.364

155

1.615

0.718

निजी 34

इरशादखाँ नौशादों असफाकों साजिदखाँ माजिदखॉ पिता यासीन खॉ जैद खाँ पिता सादिक खॉ सरक्षक इरशाद खॉ एवं अन्य नाम पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

सिंचित

35

0.069

एहसान खान पिता शरीफ खान एवं अन्य नाम पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

सिंचित

136

0.450

निजी

36

157

3.485

0.164 निजी इकबालअली, रिजवानअली , सलमानअली, शाहबाजअली पिता शौकतअली पता मण्डीदीप गौहरगंज रायसेन म.प्र . भूमि स्वामी

सिंचित / आवासीय /व्यावसा यक

37

28/2

निजी

1.447

0.037

मेसर्स शुभारम्भ बिल्डर्स एण्ड डेव्लपर्स द्वारा पार्टनर्स मारूत चाडंक पिता राजेश चाडंक एवं योगेश िमाहेश्वरी पिता चन्द्रगोपाल माहेश्वरी न एवं अन्य नाम पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

सिंचित

38

17/1

0.094

0.064 निजी विनय परमार पिता घीसीलाल परमार पता बागसेवनिया हुजूर भोपाल मध्यप्रदेश भूमि स्वामी

सिंचित

39

17/2

0.400

निजी संजय जैन पिता डी एल जैन मीमांस जैन पिता संजय जैन पता बंसल बिहार कालोनी भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

सिंचित

0.034

13.408

प्रभावित रकबे का कुल योगः-

ग्रामः- हमीरी

जिला:-रायसेन

तहसीलः-गौहरगंज

क्र० सं०

सर्वेक्षण सख्या

कुल रकबा (हे.में)

अर्जुन सिहं पिता बाबूलाल परमार जाति परमार पता लहाडपूर रायसेनमध्य प्रदेश भूमि स्वामी "

रा.नि.न.ः- मण्डीदीप 01

उप- तहसीलः-औबेदुल्लागंज

हितबध्द व्यक्ति का नाम और पता

भूमि का प्रकार

स्वामित्व का प्रकार

अर्जित रकबा (हे . में) (कॉलम-3 कुल रकबा में से )

3

1

4

5

1

96/3

0.797

0.175 निजी 6

7

सिंचित

पन्नालाल पुत्र रामरतन जाति चमार पता हमीरी गौहर गंज रायसेन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 7685

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 सितम्बर 2023

भाग 1 ]

  2     96/2      3.035     0.779      निजी     सिंचित    रुप सिहं पुत्र पन्नालाल पता हमीरी गौहरगंज रायसेन
                                                           मध्यप्रदेश भूमि स्वामी
  3     96/1      3.035     0.994      निजी     सिंचित    शंकरलाल पुत्र   पन्नालाल  पता   हमीरी  गौहरगंज
                                                          रायसेन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
 4     95/1/3/1   3.648     0.378     निजी      सिंचित     प्रताप सिंह पुत्र रतीराम जाति गुर्जर पता गौहरगंज
                                                          रायसेन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
  5     86/1      0.676     0.221     निज       सिंचित    भारतसिंह पुत्र ज्ञान सिहं जाति मीणा पता हमीरी
                                                          गौहरगंज रायसेन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
        86/2                           निजी      सिंचित   जीवनसिंह पुत्र ज्ञानसिंह मीणा जाति मीणा पता
  6               0.676     0.309
                                                          हमीरी गौहरगंज रायसेन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
  7     91/2      0.712     0.562     निजी      सिंचित    जीवनसिंह पुत्र ज्ञानसिंह जाति मीणा पता हमीरी
                                                           गौहरगंज रायसेन मध्यप्रदेश भूमि स्वामी
 8      91/1      0.716     0.052     निजी      सिंचित    भारतसिंह पुत्र ज्ञान सिहं मीना जाति मीना पता
                                                           हमीरी गौहरगंज रायसेन मध्यप्रदेश भूमि स्वामी
 9                                              सिंचित    भारतसिंह पुत्र ज्ञानसिंह जाति मीणा   पता हमीरी
        148/1     0.461     0.104     निजी
                                                          गौहरगंज रायसेन म.प्र . भूमि स्वामी
 10     85/2      1.688     1.358     निजी      सिंचित    जीवनसिंह पुत्र ज्ञानसिंह जाति मीणा   पता हमीरी
                                                          गौहरगंज रायसेन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
 11     85/3     1.683      0.092     निजी      सिंचित    अर्जुनसिंह पुत्र ज्ञानसिंहमीणा जाति मीणा पता हमीरी
                                                          गौहरगंज रायसेन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
                  1,735     0.624               सिंचित    रमेशचन्द्र पुत्र प्रहलाददास एवं अन्य नाम पता निवासी
 12     83/2                          निजी
                                                          ग्राम भूमि स्वामी
       80/2/1/2                                           मो मुशाहिद पुत्र कल्लू खां पता हमीरी गौहरगंज
 13              0.773      0.545     निजी      सिंचित
         /1                                               रायसेन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
 14    80/2/2    0.809      0.103     निर्ज     सिंचित    अतिका खान पत्नी मिस्वाह खां पता नयापुरा मेवाती
                                                           गौहरगंज रायसेन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी"
 15    80/1/2    0.405      0.089     निजी      सिंचित    मिस्वाह खाँ पुत्र कल्लू खाँ पता हमीरी  गौहरगंज
                                                          रायसेन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
 16     82/3     1.068      0.013     निजी      सिंचित    मो मुशाहिद पुत्र कल्लू खां पता हमीरी गौहरगंज
                                                          रायसेन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
                                                          आमिश खान नाबालिग संरक्षक पुत्र तवरेज खां पता
17     82/2/4    0.944      0.388     निजी      सिंचित    नयापुरा मेवाती गौहरगंज रायसेन मध्य प्रदेश भूमि
                                                          स्वामी
                                                          सानिया खान नाबालिगसंरक्षक पुत्री तवरेज खां पता
18     82/2/3    0.944      0.417     निजी      सिंचित    नयापुरा मेवाती गौहरगंज रायसेन मध्य प्रदेश भूमि
                                                          स्वामी
19     82/2/2    0.944      0.417     निजी      सिंचित    आबिदा बेगम पत्नी तवरेज खां पता नयापुरा मेवाती
                                                          गौहरगंज रायसेन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
20     82/2/1    0.943      0.226     निजी      सिंचित    तवरेज खां पुत्र मुजफ्फर खां पता हमीरी गौहरगंज
                                                          रायसेन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
21     82/1/1    0.339      0.006     निजी      सिंचित    मुनव्वर खां पुत्र मुज्जफर खां पता हमीरी गौहरगंज
                                                          रायसेन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
22      56/1     1.955      0.487     निजी      सिंचित    गजराज सिंह पुत्र बाबूलाल जाति परमार पता हमीरी
                                                          गौहरगंज रायसेन मध्यप्रदेश भूमि स्वामी
23      56/2     2.428      0.478     निजी      सिंचित    बालाप्रसाद पुत्र बाबूलाल जाति परमार पता हमीरी
                                                          गौहरगंज रायसेन मध्यप्रदेश भूमि स्वामी
24     56/3      2.428      0.448     निजी      सिंचित    शेरसिंह पुत्र बाबूलाल  जाति  परमार पता हमीरी
                                                          गौहरगंज रायसेन मध्यप्रदेश भूमि स्वामी
                                                          पदमसिंह पिता रामलाल एवं अन्य नाम पता निवासी
25      53       3.319     0.559      निजी      सिंचित
                                                          ग्राम भूमि स्वामी
                                                          रामसिंह पुत्र पन्नालाल पता हमीरी 1/2 भाग , संजय
26      54       1.214     0.307      निजी      सिंचित    पुत्र गुमानसिंह 1/2 भाग पता हमीरी गौहरगंज
                                                          रायसेन म.प्र . भूमि स्वामी
  प्रभावित रकबे का कुल     10.131

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 सितम्बर 2023

7686

योगः-

ग्रामः- मूड़ला

जिला:-रायसेन

तहसील: -गौहरगंज

क्र० सं०

सर्वेक्षण सख्या

कुल रकबा (हे.मे)

स्वामित्व का प्रकार

अर्जित रकबा (हे. मे) (कॉलम-3 कुल रकबा में से)

2

3

1

4

5

0.537 निजी 1

97

1.214

96/2

निजी 2

0.225

1.623

3

88/2

2.953

0.986 निजी

निजी

1.209

4

88/3

4.892

86/2/2

निजी

0.870

5

0.411

6

0.405

0.018 निजी 86/2/1

निजी

1.275

7

0.672

85/1/1

8

85/1/2

1.153

0.093 निजी

9

78

2.132

निजी

0.458

10

48

2.447

निजी

0.272

2.903

11

0.425 निजी 33/2/1/1 /1

0.273

0.139 निजी 12

33/2/1/1 /2

2.825

13

निजी

1.098

32

14

0.155

31/1/3/1 1.420

निजी

15 31/1/3/2

0.863 निजी

1.425

0.423 निजी 16 31/1/3/3 1.515

0.647

निजी

0.388

17 29/3/2

8.372

कुल योग

ग्रामः- वमूलिया पवार

जिला:-रायसेन

तहसीलः- गौहरगंज

क्र० सं०

सर्वेक्षण सख्या

कुल रकबा (हे.में)

स्वामित्व का प्रकार

अर्जित रकबा (हे. में) (कॉलम-3 कुल रकबा में से)

1

2

3

4

5

0.575

1

196

0.420

निजी

[भाग 1

रा.नि.न.ः- मण्डीदीप 01

उप- तहसीलः औबेदुल्लागंज

हितबध्द व्यक्ति का नाम और पता भूमि का प्रकार

6

7

सिंचित

सिंचित

हेमराज पुत्र गनपतसिंह पता मूड़ला गौहरगंज रायसेन अनिल उर्फ अर्पित पुत्र सीताराम जाति पाटी दार पता मूड़ला गौहरगंज रायसेन मध्यप्रदेश भूमि स्वामी

सिंचित

विनोद कुमार पुत्र बालाप्रसाद एवं अन्य पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

सिंचित

विनोद कुमार पुत्र बालाप्रसाद एवं अन्य पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

सिंचित

अनिल उर्फ अर्पित पुत्र सीताराम जाति पाटीदार पता मूड़ला गौहरगंज रायसेन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी "

सिंचित

सुनील पुत्र सीताराम जाति पाटीदार पता मूड़ला गौहरगंज रायसेन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

सिंचित

आशा पुत्री राजेन्द्र प्रसाद पता मूड़ला गौहरगंज रायसेन

सिंचित बागमल पुत्र मानक सिह जाति मीना पता गौहरगंज

सिंचित

कृष्णकातं पाटीदार पुत्र वैजनाथ पाटीदार एवं अन्य नाम पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

सिंचित

विनोद कुमार पुत्र बालाप्रसाद एवं अन्य नाम पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

सिंचित

मंजू पटेल पत्नी नीरज पटेलएवं अन्य नाम पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

सिंचित

अम्बुज पटेल पुत्र छोगमल पटेल पता जाटखेड़ी भोपाल

सिंचित

अम्बुज पटेल पुत्र छोगमल पटेल पता जाटखेड़ी भोपाल

घनश्याम पुत्र रामनारायण पाटीदार जाति पाटी दार

सिंचित

सिंचित

पता मूड़ला गौहरगंज भोपाल मध्यप्रदेश भूमि स्वामी ऋषि प्रसाद पुत्र रामनारायण जाति पाटीदार पता मूड़ला गौहरगंज रायसेन मध्यप्रदेश भूमि स्वामी

सिंचित

मनोज कुमार पुत्र रामनारयण पाटीदार जाति पाटीदार पता मूड़ला गौहरगंज रायसेन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

सिंचित

ऋषि प्रसाद पुत्र रामनारायण जाति पाटीदार पता मूड़ला गौहरगंज रायसेन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

रा.नि.न.: - मण्डीदीप 01

उप- तहसीलः औबेदुल्लागंज

हितबध्द व्यक्ति का नाम और पता भूमि का प्रकार

6

7

सिंचित

उजेरजमां पिता अजीजमां पता वमूलिया पवार गौहरगंज रायसेन म.प्र. भूमि स्वामी 7687

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 सितम्बर 2023

भाग 1 ]

2

173

2.428

1.074 निजी सिंचित

3

190

7.485

1.081

निजी अरूणकान्त पिता श्यामलाल एवं अन्य निवासी ग्राम भूमिस्वामी

सिंचित

4

186

2.023

0.179 निजी उर्मिला जैन पत्नि ज्ञानचन्द्र एवं अन्य नाम निवासी ग्राम भूमि स्वामी

सिंचित

5

174

1.214

1.115

निजी धनसिहं पिता रामदयाल एवं अन्य नाम निवासी ग्राम भूमिस्वामी

सिंचित

6

197

2.059

निजी अरूणकांत पिता श्यामलाल जाति पाटीदार पता वामूलिया पवार गौहरगंज रायसेन म.प्र . भूमि स्वामी

सिंचित

0.515

7

187/1 2.185

1.278 निजी उजेरजमां पिता अजीजमां पता वमूलिया पवार गौहरगंज रायसेन म.प्र . भूमि स्वामी

सिंचित

8

175

1.214

कुसुम पाटीदार पत्नी संजय पाटीदार जाति पाटीदार पता वमूलिया पवार गौहरगंज रायसेन मध्य प्रदेश भूमिस्वामी

सिंचित

0.193 निजी

9

199

4.727

निजी तुलसीराम पुत्री हरलालजाति पाटीदार पता वामूलिया पवार गौहरगंज रायसेन म.प्र . भूमि स्वामी

सिंचित

0.093

10 192/1/1 3.565

0.272 निजी लीलाबाई पाटीदार पत्नी देवकरण उर्फ देववक्स पाटीदार एवं अन्य नाम निवासी ग्राम भूमि स्वामी

सिंचित

11

192/2

0.951

0.885 निजी मोहमद शाकिर पिता मोहमद कासिम एवं अन्य नाम निवासी ग्राम भूमि स्वामी

सिंचित

12

निजी 172/2 0.809

0.007

उजेरजमां पिता अजीजजमां पता वमूलिया पवार गौहरगंज रायसेन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

सिंचित

13

172/3 0.809

0.498 निजी कमल सिंह पिता बॅशीलाल पता वमूलिया पवार गौहरगंज रायसेन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

सिंचित

14

188

4.153

0.432 निजी वीरेन्द्रकुमार पत्नी तुलसीराम जाति पाटीदार पता वमूलिया पवार गौहरगंज रायसेन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी , उदय पिता श्यामलाल जाति पाटीदार पता वमूलिया पवार गौहरगंज रायसेन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी,

सिंचित

15

176

4.101

0.126

निजी मनोज पिता रामनारायण एवं अन्य नाम निवासी ग्राम भूमिस्वामी

सिंचित

16 198/2/2 1.350

0.244 निजी गायत्रीबाई पत्नी कैलाशनारायण एवं अन्य नाम निवासी ग्राम भूमि स्वामी

सिंचित

17

0.725 0.387

पिनन चावला पिता रामुमल चावला पता भोपाल हुजूर भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

सिंचित

निजी 198/1/2/ 2

18

0.805

0.364 निजी लीलाबाई पत्नी देवकरण जाति पाटीदार पता वमूलिया पवार गौहरगंज रायसेन मध्यप्रदेश भूमि स्वामी

लीलाबाई पाटीदार पत्नी देवकरण उर्फ देववक्स

सिंचित

198/ 1/ 1/ 2/1

19

0.895

निजी पाटीदार पता मिसरोद भोपाल मध्यप्रदेश भूमि स्वामी राजकुमार पिता विद्या प्रसाद पाटीदार जाति पाटीदार

सिंचित

0.720

198/ 1/1/ 2/2

198/1/ 1/

20

0.287

0.062 निजी सिंचित

2/3

21

171

1.214

0.009

पता हुजूर भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी शीला पाटीदार पुत्री विद्या पाटीदार व पत्नि जगदीश पाटीदार एवं अन्य नाम निवासी ग्राम भूमि स्वामी

सिंचित

निजी

22

5.071

193

2.028 निजी वीरेन्द्रकुमार पत्नी तुलसीराम एवं अन्य नाम निवासी ग्राम भूमि स्वामी

सिंचित

23

152

7.794

0.163 निजी श्री गणेश मंदिर स्थित मंडीदीप द्वारा फूलचंद आऊघोलाल संर जिलाध्यक्ष महोदय रायसेन पता वमूलिया पवार गौहरगंज रायसेन मध्य प्रदेश निजी संस्था

सिंचित

कुल योग

12.145

श्यामलाल पिता हरलाल एवं अन्य नाम निवासी ग्राम भूमिस्वामी मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 सितम्बर 2023

7688

ग्रामः- धनखेडी

तहसील:-गौहरगंज जिला:-रायसेन

क्र० सं०

सर्वेक्षण सख्या

[भाग 1

रा.नि.न.ः- मण्डीदीप 01

उप-तहसीलः-औबेदुल्लागंज

हितबध्द व्यक्ति का नाम और पता

भूमि का प्रकार

कुल रकबा (हे.में)

स्वामित्व का प्रकार

अर्जित रकबा (हे. में) (कॉलम-3 कुल रकबा में से)

4

6

5 2

3

1

7

सिंचित

60/2/1

1.052

0.752

निजी 1

संजय पिता भोजराज जाति पाटीदार पता धनखेड़ी गौहरगंज रायसेन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

सिंचित

2

निजी 60/2/2

0.530

0.180

निजी संजय पिता भोजराज जाति पाटीदार पता धनखेड़ी गौहरगंज रायसेन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

सिंचित

3

63/1/1 1.952

0.547

निजी काशीप्रसाद पिता रामसेवक एवं अन्य नाम पता निवासी भूमि स्वामी समभाग

सिंचित

4

0.405

0.271

63/2/1/1 12

निजी गंगाराम पिता भोलाप्रसाद जाति लोधा पता धनखेड़ी गौहरगंज रायसेन मध्यप्रदेश भूमि स्वामी

सिंचित

5

63/2/2

0.821

0.360

गंगाराम पिता भोलाप्रसाद जाति मीना पता धनखेड़ी गौहरगंज रायसेन मध्यप्रदेश भूमि स्वामी

सिंचित

6

45

0.006

1.875

निजी जगदीश पिता चैनसिंह जाति लोधा पता धनखेड़ी गौहरगंज रायसेन म.प्र . भूमि स्वामी

सिंचित

0.329 निजी 7

44/1

0.324

जगदीश पिता चैनसिंह जाति लोधा पता घनखेड़ी गौहरगंज रायसेन म.प्र . भूमि स्वामी

सिंचित

0.615

0.011

निजी 8 62/1/2/1

रमेश कुमार पिता श्यामलाल जाति लोधा पता धनखेड़ी गौहरगंज रायसेन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

सिंचित

9

0.619

0.205 निजी 62/1/2/2

ओमप्रकाश पिता उमराव सिहं एवं अन्य नाम पता निवासी भूमि स्वामी

सिंचित

निजी 62/2/2 0.085 0.080

10

संतोष कुमार लोवंशी पिता रामचरणलोवंशी पता धनखेडी गौहरगंज रायसेन मध्यप्रदेश भूमि स्वामी

सिंचित

निजी 62/2/4 1.190

0.936

11

62/2/3

निजी रामचरण पिता बुद्धा पता धनखेडी गौहरगंज रायसेन मध्यप्रदेश भूमि स्वामी

सिंचित

12

0.938

0.384

चुन्नीलाल पिता बुद्धालाल एवं अन्य नाम पता निवासी भूमि स्वामी

सिंचित

0.008

62/1/1/2 0.514

निजी 13

देवी सिंह पिता उमराव सिंह जाति पाटीदार पता धनखेड़ी गौहरगंज रायसेन मध्यप्रदेश भूमि स्वामी

सिंचित

0.405

0.058

14 43/1/1

निजी जगदीश पिता चैनसिहं जाति लोधा पता धनखेड़ी गौहरगंज रायसेन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

सिंचित

0.082

0.082 निजी 15 43/1/2

0.267

निजी

0.267

16 43/2/1

सोनाबाई पत्नी चैन सिहं जाति लोघा पता धनखेड़ी गौहरगंज रायसेन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

सिंचित

अमन पाटीदार पिता कामता प्रसाद पाटीदार जाति पाटीदार पता सलैया हुजूर भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

सिंचित

0.008

0.294

43/2/2

निजी 17

चंदन सिहं पिता रेवतीलाल एवं अन्य नाम पता निवासी भूमि स्वामी

सिंचित

निजी

14.254 3.174

41

18

निजी मानकुवंर पत्नी गोविन्द प्रसाद एवं अन्य नाम पता निवासी भूमि स्वामी

सिंचित

0.361

19 44/2/1 0.991

8.019

कुल योग

अमन पाटीदार पिता कामता प्रसाद एवं अन्य नाम पता निवासी भूमि स्वामी 7689

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 सितम्बर 2023

भाग 1 ]

ग्रामः- पोलाहा

तहसीलः- गौहरगंज जिला:-रायसेन

क्र० सं०

सर्वेक्षण सख्या

रा.नि.न.ः- मण्डीदीप 01

उप- तहसीलः औबेदुल्लागंज

हितबध्द व्यक्ति का नाम और पता

भूमि का प्रकार

कुल रकबा (हे .में)

स्वामित्व का प्रकार

अर्जित रकबा (हे. में) (कॉलम-3 कुल रकबा में से)

6

5 1

4

2

3

401

2.608 निजी 1

14.221

7

राजकिशोर आ० - मैयालाल एवं अन्य नाम पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

सिंचित / आवासीय

निजी सिंचित

0.009

2

386/1

2.749

कौशल्या पाल बेवा फूलचन्द जाति पाल पता समरधा हुजूर भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

सिंचित

3

0.550

386/2

0.378

निजी

निजी 4

राजेश पाल पिता फूलचन्द जाति पाल पता समरघा हुजूर भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

सिंचित

386/3

0.550

0.550

5

386/4

0.545

निजी रुपेश पाल पिता फूलचन्द जाति पाल पता समरधा हुजूर भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

सिंचित

0.550

दिनेश पाल पिता फूलचन्द जाति पाल पता समरधा हुजूर भोपाल मध्यप्रदेश भूमि स्वामी

सिंचित

निजी 6

0.214

388/1/1 0.226

अनीता मीना पति रूपसिंह मीना पता भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

सिंचित

निजी

0.153

7 388/1/2 0.227

8 388/2/1 0.101

0.101 निजी राधेश्याम साहू पिता घासीराम साहू पता मंडीदीप रायसेन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी"

व्यावसायि क

9

388/2/2 0.100

0.059 निजी अभिषेक गाँधी पिता उत्तम चंद गाँधी पता रायपुर छत्तीसगढ़ रायसेन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

क व्यावसायि

10 388/2/3 0.100 0.006 निजी प्रमोद कुमार सेठिया पिता करनी धन सेठिया पता रायपुर छत्तीसगढ़ रायसेन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

व्यावसायि क

राजेश लखोटिया पिता बालकिशन लखोटिया पता रायपुर छत्तीसगढ़ रायसेन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

सिंचित

निजी

17.761 4.609

11

389

12

407

9.858

2.099 निजी चौखेलाल पुत्र फुंदीलाल एवं अन्य नाम पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

सिंचित

सीताराम पुत्र रामसिंह एवं अन्य नाम पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

सिंचित

1.708 0.715 निजी 13 402

हेमंत कुमार पुत्र भैयालाल जाति लोधी पता पोलाहा गौहरगंज रायसेन म.प्र . भूमि स्वामी

सिंचित

2.646

14 395/3

0.058 निजी ग्यारसीबाई बेवा किशोरीलाल एवं अन्य नाम पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

सिंचित

406

0.078 निजी 15

1.833

12.182

कुल योग

ग्रामः- नादोर

तहसीलः गौहरगंज जिला:-रायसेन

क्र० सं०

सर्वेक्षण सख्या

सुनीता पत्नी विजय श्रीवास्तव एवं अन्य नाम पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

रा.नि.न.ः- मण्डीदीप 01

उप- तहसीलः औबेदुल्लागंज

हितबध्द व्यक्ति का नाम और पता

भूमि का प्रकार

कुल रकबा (हे .में)

स्वामित्व का प्रकार

अर्जित रकबा (हे. मे) (कॉलम-3 कुल रकबा में से)

6

2

4

1

3

5

7

सिंचित

0.296

0.179 निजी 1

87/2

2

निजी 87/1

0.129

0.129

बसन्तीलाल पुत्र घनलाल जाति लोधी पता नादोर गौहरगंज रायसेन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

सिंचित

राजकुमार रामनानी पिता कुशालदास रामनानी पता स्टेट कालोनी ईदगाह हिल्स हुजूर भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

सिंचित

निजी

0.213

3 88/2/2/1 0.806

0.373

अनिसावी पत्नी इदशादअली पता नादोर गौहरगंज रायसेन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

सिंचित

4

निजी

4.719

62/2

रामसिहं पिता परमसुख एवं अन्य नाम पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी 7690

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 सितम्बर 2023

5

0.388

62/1/1

1.554

निजी

[भाग 1

सिंचित

6

62/1/2 0.806

0.226

निजी रामसिहं पिता परमसुख एवं अन्य नाम पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

सिंचित

7

66/3

निजी

1.898

0.738

शशांक जैन पिता शिखरचंद जैन एवं अन्य नाम पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

सिंचित

8

45/1

ज्ञानसिहं पुत्र मोहन सिहं परमार एवं अन्य नाम पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

सिंचित

2.337

निजी

1.159

9

45/2/2

0.017

सबाईसिहँ पुत्र हरप्रसाद एवं अन्य नाम पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

सिंचित

1.165

निजी

47

10

1.271

निजी गीताबाई बेवा दौलत सिंह एवं अन्य नाम पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

सिंचित

0.441

निजी 11

54/3

2.387

0.423

अशरफ खान पुत्र समदखान एवं अन्य नाम पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

सिंचित

12

51/1/2

2.035

0.081

निजी इमरतसिंह पुत्र बाफूलाल परमार जाति परमार पता नादोर गौहरगंज रायसेन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

सिंचित

51/2/2

2.036

13

0.255 निजी जीतमल पुत्र सट्रट्टी जाति परमार पता नादोर गौहरगंज रायसेन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

सिंचित

14

48

1.214

0.55 निजी गोविन्दसिंह पुत्र सटूटी जाति परमार पता नादोर गौहरगंज रायसेन मध्यप्रदेश भूमि स्वामी

सिंचित

15

50/2/2

0.226

निजी मुवीन खान पुत्र समदखान एवं अन्य नाम पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

सिंचित

0.01

61/1/2

16

0.894 निजी जीतमल पुत्र सट्रटी जाति परमार पता नादोर गौहरगंज रायसेन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

सिंचित

2.152

17

खूबीलाल पुत्र धनलाल पता नादोर गौहरगंज रायसेन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

सिंचित

61/3

3.159

0.169 निजी

18

61/2/2

भगबान सिहं पिता धनलाल एवं अन्य नाम पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

सिंचित

1.095

2.055

निजी

19

0.680

61/2/1

0.071

निजी बसन्तीलाल पुत्र घनलाल जाति लोघी पता नादोर गौहरगंज रायसेन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

राजकुमार रामनानी पिता कुशालदास रामनानी एवं अन्य नाम पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

सिंचित / व्यावसायि क

7.411

कुल योग

यह अधिसूचना इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों के लिए भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 (2013 का 30) की धारा 11 (1 ) के उपबन्धों के अधीन जारी की गई है ।

भूमि से सम्बन्धित रेखांकन कलेक्टर के कार्यालय में और अनुविभागीय अधिकरी (रा . ) एवं भू-अर्जन अधिकारी गोहरगंज जिला रायसेन को किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता हैं ।

सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथा उपबन्धित एवं विनिर्दिष्ट संभागीय प्रबंधक म.प्र. सड़क विकास निगम भोपाल अधिकारी और उसके कर्मचारिवृन्द को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने , किसी भी भूमि के स्तर लेने, अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिए अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती है ।

अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात् क्रय / विक्रय , आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथा उपबन्धित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 ( साठ ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप , यदि कोई हो , फाइल किए जा सकेंगे ।

अरविन्द दुबे , कलेक्टर .

7691

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 सितम्बर 2023

भाग 1 ]

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर

जबलपुर, दिनांक 22 अगस्त 2023

क्र. B- 5972- एक-7-3-2022 ( भाग एक ) .- रजिस्ट्री अधिसूचना क्रमांक ए- 4818- एक-7-3-2022- भाग-1, जबलपुर, दिनांक 17 दिसम्बर 2022 में आंशिक संशोधन करते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश मुख्यपीठ जबलपुर, खण्डपीठ इन्दौर एवं खण्डपीठ, ग्वालियर के न्यायालय/ रजिस्ट्री हेतु गुरूवार दिनांक 16 नवम्बर 2023 एवं शुक्रवार दिनांक 17 नवम्बर 2023 को अवकाश घोषित करते हुए उसके एवज में शनिवार दिनांक 2 सितम्बर 2023 एवं शनिवार दिनांक 23 सितम्बर 2023 को कार्यदिवस घोषित किया जाता है.

माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार, प्रमोद कुमार अग्रवाल , प्रिंसिपल रजिस्ट्रार ( सतर्कता).

जबलपुर, दिनांक 28 अगस्त 2023

क्र. बी- 6149- तीन- 10-42-75.- एतद्वारा, यह निर्देशित किया जाता है कि निम्न तालिका के कॉलम क्रमांक ( 3 ) में वर्णित न्यायाधीश अपनी पदस्थापना के स्थान के अतिरिक्त कॉलम क्रमांक ( 2 ) में वर्णित स्थान पर प्रत्येक माह में कॉलम क्रमांक (4 ) में दर्शित अवधि के लिये श्रृंखला न्यायालय आयोजित करने हेतु बैठक करेंगे . यह अधिसूचना तालिका के स्तम्भ क्रमांक ( 2 ) में वर्णित स्थान पर श्रृंखला न्यायालय से संबंधित समस्त पूर्व अधिसूचनाओं , यदि कोई हों, को अतिष्ठित करते हुए जारी की जा रही है .

No.B - 6149- III - 10-42-75 .-The Judge named in the column No. (3 ) of the following table is hereby directed to hold sitting at place mentioned in the column No. (2) of the table in addition to her place of posting for the period mentioned in column No. (4) for holding Link Court. This notification is being issued in supersession of all the earlier notifications issued in respect of Link Court for the place mentioned in Column No. (2 ) of the table , if any

TABLE

Period in a month

Name of the

S.

No.

Officer and designation

for which Link Court is to be held (4) Places , where Link Court is to be held (District) (2)

(1)

15 days

(3) Smt . Jyotsana Tomar ,

1.

Shahgarh (Sagar)

I Additional Judge to I Civil Judge , Junior

Division , Banda.

जबलपुर, दिनांक 2 सितम्बर 2023

क्र. बी- 6252 - तीन - 10-42-75.- एतद्वारा, यह निर्देशित किया जाता है कि निम्न तालिका के स्तम्भ क्रमांक ( 3 ) में वर्णित न्यायाधीश अपनी पदस्थापना के स्थान के अतिरिक्त कॉलम क्रमांक ( 2 ) में वर्णित स्थान पर प्रत्येक माह में कॉलम क्रमांक ( 4 ) में दर्शित अवधि के लिये श्रृंखला न्यायालय आयोजित करने हेतु बैठक करेंगे.

No.B - 6252 - III - 10-42-75.-The Judge named in the column No. (3 ) of the following table is hereby directed to hold sitting at place mentioned in the column No. (2) of the table in addition to his place of posting for the period mentioned in column No. (4) for holding Link Court .

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 सितम्बर 2023

7692

TABLE

S. No.

Places , where Link Court is to be held (District)

Name of the Officer and designation (3)

(2)

Period in a month for which Link Court is to be held (4) 2 Weeks (1) 1.

Junnardeo (Chhindwara)

Shri Sandeep Patil , District & Additional Session Judge, Amarwada.

By order of Hon'ble the Chief Justice , SANTOSH PRASAD SHUKLA, Registrar ( District Establishment) .

शुद्धि- पत्र

जबलपुर, दिनांक 1 सितम्बर 2023

जबलपुर, दिनांक 25 अगस्त 2023 क्र. A- 5336- दो- 2-18-2022 .- श्री रूपम वेदी, रजिस्ट्रार (W&I ) , उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , जबलपुर को दिनांक 14 से 17 अगस्त 2023 तक, चार दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है .

अवकाश से लौटने पर श्री रूपम वेदी, रजिस्ट्रार ( W &I ) , उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है .

क्र. A- 5187- दो-3-420-80- भाग- बारह .- सुश्री साधना माहेश्वरी, सेवानिवृत्त प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, श्योपुर को रजिस्ट्री आदेश क्रमांक डी-2945, दिनांक 7 जुलाई 2023 द्वारा सेवानिवृत्ति दिनांक 31 मई 2023 को अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की गई है. परंतु उक्त आदेश में टंकण की त्रुटिवश सुश्री माहेश्वरी की सेवानिवृत्ति दिनांक 28 फरवरी 2023 टंकित हो गई है.

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

अतः , सुश्री माहेश्वरी के उक्त आदेश में सेवानिवृत्ति दिनांक 28 फरवरी 2023 के स्थान पर दिनांक 31 मई 2023 पढ़ा जावे . शेष यथावत् रहेगा.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री रूपम वेदी , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो रजिस्ट्रार ( W& I ) , के पद पर कार्यरत रहते.

यू. एस. दुबे, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी.

जबलपुर, दिनांक 9 सितम्बर 2023 क्र. D- 3734-दो- 2-46-2019 .- श्री जयंत शर्मा , तत्कालीन संकाय सदस्य ( वरिष्ठ ) , मध्यप्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , जबलपुर वर्तमान में इक्कीसवें अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश ( एम. पी. एम. एल. ए. ) भोपाल को मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक 3- ( ए) 19-03 -इक्कीस- ब ( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 1 ) के अंतर्गत निम्नानुसार अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

(1) दिनांक 24 अप्रैल 2018 से 22 अप्रैल 2020 तक, 02 वर्ष की ब्लॉक अवधि हेतु तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

क्र. B -6473-दो - 3-420-80- भाग- बारह. श्री अनिल कुमार सिंह, सेवानिवृत्ति प्रधान न्यायाधीश ( जिला एवं सत्र न्यायाधीश ) , कुटुंब न्यायालय, ग्वालियर को मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के पत्र क्रमांक- 3487-इक्कीस ब( एक) - 2023, दिनांक 26 अप्रैल 2023 के संलग्न प्राप्त आर्डर शीट अवर सचिव, मध्यप्रदेश शासन , वित्त विभाग, भोपाल द्वारा अनुमोदित अखिल भारतीय सेवायें ( अवकाश ) नियम , 1955 के नियम 20ए के अनुसार श्री सिंह की सेवानिवृत्ति दिनांक 31 जुलाई 2023 को निम्नानुसार अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

253 47

1. अर्जित अवकाश अर्द्धवेतन अवकाश

(2) दिनांक 23 अप्रैल 2020 से 22 अप्रैल 2022 तक, दो वर्ष की ब्लॉक अवधि हेतु तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

योग 300 दिवस

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार, यू. एस. दुबे, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी.

                                                                                                                    7693
भाग 1 ]                                  मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 सितम्बर 2023
      2.   उक्त अवकाश के वेतन के समतुल्य राशि की गणना              अवकाश से लौटने पर श्रीमती मनीषा बसेर, प्रधान न्यायाधीश,
               निम्नानुसार की जावेगी:-                          कुटुंब न्यायालय, विदिशा को विदिशा पुनः पदस्थापित किया
                                                                जाता है.
      (i) अर्जित अवकाश के एवज में भुगतान = 253 दिवस का
          पूर्ण अवकाश वेतन.                                        कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी
                                                                दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व
      (ii)      सेवानिवृत्ति की तिथि को आधा
                अवकाश वेतन अनुज्ञेय महंगाई भत्ता                मिलता था.
अर्द्धवेतनिक अवकाश                                                  प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती मनीषा बसेर, उपरोक्तानुसार
                   =                              X47           अवकाश पर नहीं जार्ती तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.
के एवज में नगद
                                    30
 भुगतान.
                                                                    क्र. A- 5285-दो- 2-31-2018.- श्री मो. सैय्यदुल अबरार अंसारी ,
                                                                 प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , भिण्ड को 14 से 18 अगस्त
              जबलपुर, दिनांक 31 अगस्त 2023                       2023 तक, पाँच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
    क्र. A- 5275- दो-2-21-2022 .- श्री रविन्दर सिंह , प्रधान     साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 13 अगस्त 2023 के एवं
 न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , कटनी को दिनांक 31 जुलाई 2023 का   अवकाश के पश्चात् में दिनांक 19 एवं 20 अगस्त 2023 के
 एक दिन का स्वीकृत आकस्मिक अवकाश निरस्त किया जाता है             सार्वजनिक अवकाश के लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
 तथा दिनांक 31 जुलाई से 5 अगस्त 2023 तक, छह दिन का                  अवकाश से लौटने पर श्री मो. सैय्यदुल अबरार अंसारी, प्रधान
 कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के            न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, भिण्ड को भिण्ड पुनः पदस्थापित किया
 पश्चात्में दिनांक 6 अगस्त 2023 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ        जाता है .
 उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
                                                                    अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर
    अवकाश से लौटने पर श्री रविन्दर सिंह, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
 न्यायालय, कटनी को कटनी पुनः पदस्थापित किया जाता है.
                                                                    प्रमाणित किया जाता है कि श्री मो. सैय्यदुल अबरार अंसारी,
     कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी        उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद
 दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व          पर कार्यरत रहते.
 मिलता था.
     प्रमाणित किया जाता है कि श्री रविन्दर सिंह , उपरोक्तानुसार     क्र. A- 5287-दो- 2-50-2015.- श्री सुरेश चन्द्र पाल, प्रधान
 अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.   न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , पन्ना को 11 से 15 सितम्बर 2023
                                                                  तक, पाँच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ
     क्र. A- 5277- दो - 2-56-2022 .- सुश्री सुमन श्रीवास्तव, प्रधान ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 10 सितम्बर 2023 के एवं अवकाश
 न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , सीहोर को दिनांक 7 से 9 अगस्त 2023  के पश्चात् में दिनांक 16 से 18 सितम्बर 2023 तक के सार्वजनिक
  तक, तीन दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.             अवकाश के लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
     अवकाश से लौटने पर सुश्री सुमन श्रीवास्तव, प्रधान न्यायाधीश,     अवकाश से लौटने पर श्री सुरेश चन्द्र पाल , प्रधान न्यायाधीश ,
  कुटुंब न्यायालय , सीहोर को सीहोर पुनः पदस्थापित किया जाता है.   कुटुंब न्यायालय , पन्ना को पन्ना पुनः पदस्थापित किया जाता है .
     कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी           अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर
  दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व          से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
  मिलता था.                                                          प्रमाणित किया जाता है कि श्री सुरेश चन्द्र पाल, उपरोक्तानुसार
     प्रमाणित किया जाता है कि सुश्री सुमन श्रीवास्तव, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .
  अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत
  रहतीं.                                                             क्र. A - 5289- दो-2-50-2018.- डॉ. रमेश साहू, प्रथम अतिरिक्त
                                                                  प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , जबलपुर को दिनांक 24 जुलाई
     क्र. A- 5283- दो- 2-51-2021.- श्रीमती मनीषा बसेर, प्रधान     से 12 अगस्त 2023 तक, बीस दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत
  न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , विदिशा को दिनांक 9 अगस्त 2023 का  किया जाता है . साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 13 अगस्त
  एक दिन का ऐच्छिक अवकाश निरस्त किया जाता है तथा दिनांक           2023 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान
  9 से 11 अगस्त 2023 तक, तीन दिन का कम्युटेड अवकश स्वीकृत         कीजाती है.
  किया जाता है.

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 सितम्बर 2023

7694

                                                                    अवकाश से लौटने पर श्री अजय श्रीवास्तव , प्रधान जिला एवं सत्र
   अवकाश से लौटने पर डॉ. रमेश साहू, प्रथम अतिरिक्त प्रधान
न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित   न्यायाधीश , सतना को सतना पुनः पदस्थापित किया जाता है.
किया जाता है.                                                       अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर
    कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी        से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था .
 दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व             प्रमाणित किया जाता है कि श्री अजय श्रीवास्तव , उपरोक्तानुसार
मिलता था.                                                        अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद
                                                                 पर कार्यरत रहते.
    प्रमाणित किया जाता है कि डॉ. रमेश साहू, उपरोक्तानुसार अवकाश
 पर नहीं जाते तो प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत
 रहते.                                                              क्र. A - 5297-दो- 2-101-2017 .-श्री सुबोध कुमार जैन, प्रधान
                                                                 जिला एवं सत्र न्यायाधीश , रीवा को दिनांक 16 से 18 अगस्त 2023
    क्र. A- 5291- दो - 2-46-2023.- श्री दिनेश कुमार सिंह , द्वितीय तक, तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ
 अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , जबलपुर को दिनांक   ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 19 एवं 20 अगस्त 2023 के
 7 से 8 अगस्त 2023 तक, दो दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत          सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की
 किया जाता है.                                                   जाती है.
    अवकाश से लौटने पर श्री दिनेश कुमार सिंह , द्वितीय अतिरिक्त       अवकाश से लौटने पर श्री सुबोध कुमार जैन, प्रधान जिला एवं
 प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , जबलपुर को जबलपुर पुनः      सत्र न्यायाधीश , रीवा को रीवा पुनः पदस्थापित किया जाता है.
 पदस्थापित किया जाता है.
                                                                     अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर
    कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी        से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था .
 दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व
 मिलता था.                                                           प्रमाणित किया जाता है कि श्री सुबोध कुमार जैन , उपरोक्तानुसार
                                                                  अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद
     प्रमाणित किया जाता है कि श्री दिनेश कुमार सिंह , उपरोक्तानुसार पर कार्यरत रहते.
  अवकाश पर नहीं जाते तो द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद
  पर कार्यरत रहते.                                                   क्र. A- 5299- दो- 2-22-2023 .- श्री सुनील कुमार जैन, अतिरिक्त
                                                                  प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , ग्वालियर को होम एल. टी. सी.
     क्र. A- 5293-दो- 2-33-2023 .- श्री अजय श्रीवास्तव , प्रधान   सुविधा का उपभोग करने के कारण दिनांक 1 नवम्बर 2021 से 31
  जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सतना को दिनांक 1 से 2 सितम्बर 2023     अक्टूबर 2023 तक की ब्लॉक अवधि हेतु दस दिवस के अर्जित
  तक, दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही         अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, विधि और
  अवकाश के पूर्व में दिनांक 30 अगस्त 2023 के सार्वजनिक अवकाश      विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक- 3- (ए ) 19-03-
  तथा दिनांक 31 अगस्त 2023 के सतना जिले में कजलियां के            इक्कीस- ब ( एक) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 9 ( 1 - ड)
  स्थानीय अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.         एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक 3666- इक्कीस व ( एक) , 2011 ,
     अवकाश से लौटने पर श्री अजय श्रीवास्तव, प्रधान जिला एवं सत्र  दिनांक 8 अगस्त 2011 में दिए गए निर्देशों के अंतर्गत प्रदान की
  न्यायाधीश, सतना को सतना पुनः पदस्थापित किया जाता है.            जाती है.
     अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर          क्र. A- 5301-दो- 2-64-2021.-श्री ओ. पी. एस . रघुवंशी
  से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.   (सीनियर), प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, छतरपुर को मध्यप्रदेश
                                                                  शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक
      प्रमाणित किया जाता है कि श्री अजय श्रीवास्तव, उपरोक्तानुसार  3-(ए) 19-03- इक्कीस ब ( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के
  अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद
  पर कार्यरत रहते .                                               अनुक्रमांक 12 ( 1 ) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक-3440- इक्कीस-
                                                                   ब( एक ) , दिनांक 7 दिसम्बर 2007 में दिये गये निर्देशों के अन्तर्गत
                                                                   दिनांक 1 नवम्बर 2021 से 30 सितम्बर 2023 तक, तेईस माह की
      क्र. A - 5295- दो-2-33-2023.- श्री अजय श्रीवास्तव, प्रधान    अवधि के लिए अट्ठाईस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद
   जिला एवं सत्र न्यायाधीश , सतना को दिनांक 22 से 27 सितम्बर       भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है .
   2023 तक, छह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
   साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 28 सितम्बर 2023 के               माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार ,
   सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की                                    यू. एस. दुबे, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी.
  जाती है.

7695

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 सितम्बर 2023

भाग 1 ]

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल

भोपाल , दिनांक 29 सितम्बर 2023

क्रमांक: एफ.01-11/2020/सात/ शा.7:: मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता, 1959 ( क्रमांक 20

सन् 1959) की धारा 13 की उपधारा (2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद् द्वारा इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से वर्तमान जिला मुरैना में नवीन अनुविभाग पोरसा का सृजन किया जाता है , जिसमें तहसील पोरसा के समस्त पटवारी हल्के समाविष्ट होंगे । तत्पश्चात् अनुविभाग अम्बाह में तहसील अम्बाह के समस्त पटवारी हल्के समाविष्ट होंगे ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजेश कुमार कौल , अवर सचिव.

भोपाल , दिनांक 29 सितम्बर 2023

क्रमांकः एफ.01-11/2020/सात/ शा.7 , भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांकः एफ.01-11 /2020/सात/शा. 7, दिनांक 29/09/2023 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजेश कुमार कौल , अवर सचिव.

Bhopal , the 29th September 2023

No. F - 01-11/ 2020/VII / Sec - 7 :: In exercise of the powers conferred by sub - section ( 2) of section 13 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code , 1959 ( No. 20 of 1959 ) , the State Government, hereby, forms new sub- division Porsa in district Morena comprising of all patwari halkas of tehsil Porsa . After its formation , Sub-division Ambah will comprise of all patwari halkas of tehsil Ambah .

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , RAJESH KUMAR KAUL, Under Secy .

7696

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 सितम्बर 2023

[ भाग 1

भोपाल , दिनांक 29 सितम्बर 2023

क्रमांक: एफ.01-15/2022/सात/ शा .7:: मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता, 1959 ( क्रमांक 20 सन् 1959 ) की धारा 13 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार एतद् द्वारा इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से वर्तमान जिला जबलपुर में नवीन तहसील कटंगी का सृजन किया जाता है, जिसमें तहसील पाटन के राजस्व निरीक्षक मण्डल कटंगी के पटवारी हल्का नम्बर 01 से 21 एवं 28 से 37 तक कुल 31 पटवारी हल्के तथा तहसील मझौली का पटवारी हल्का नम्बर 25 इस प्रकार कुल 32 पटवारी हल्के समाविष्ट होंगे । तदुपरांत तहसील पाटन में राजस्व निरीक्षक मण्डल कटंगी के पटवारी हल्का नम्बर 22 से 27 एवं 38 तथा राजस्व निरीक्षक मण्डल पाटन के पटवारी हल्का नम्बर 39 से 80 इस प्रकार कुल 49 पटवारी हल्के तथा तहसील मझौली में 84 पटवारी हल्के शेष रहेंगे ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजेश कुमार कौल , अवर सचिव .

भोपाल , दिनांक 29 सितम्बर 2023

क्रमांकः एफ.01-15/2022/ सात/ शा.7 , भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में , इस विभाग की अधिसूचना क्रमांकः एफ.01-15/2022/सात/ शा.7, दिनांक 29/09/2023 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजेश कुमार कौल , अवर सचिव .

Bhopal, the 29th September 2023

No. F - 01-15/2022/VII/ Sec- 7:: In exercise of the powers conferred by sub- section ( 2) of section 13 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code , 1959 ( No. 20 of 1959 ) , the State Government , hereby , forms new tehsil Katangi in district Jabalpur which would comprise of 32 patwari halkas , i.e. , patwari halka number 28 to 37 and 1 to 21 of RI circleKatangi of teshil Patan and patwari halka number 25 of tehsil Majhouli . After its formation , teshil Patan would comprise of 49 patwari halkas , i.e. , patwari halka number 22 to 27, 38 of RI circle Katangi and patwari halka number 39 to 80 of RI circle Patan and Teshil Majhouli would comprise of remaining 84 patwari halkas .

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , RAJESH KUMAR KAUL, Under Secy .

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 29 September 2023. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2023-09-29.39.Ordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2023-09-29.39.Ordinary.