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मध्य प्रदे श शासन
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 39 ]
भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 29 सितम्बर 2023- आश्विन 7, शक 1945
विषय-सूची
भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश , ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.
भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.
भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.
( 2) सांख्यिकीय सूचनाएं.
भाग 4.-( क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, ( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन,
(3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,
(ख) ( 1 ) अध्यादेश, ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम,
(3 ) संसद्के अधिनियम,
(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.
भाग १
राज्य शासन के आदेश
गृह विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 5 सितम्बर 2023
क्र. एफ 1 ( ए) 18-2004- ब- 2-दो . राज्य शासन , श्री अभय सिंह, भापुसे , पुलिस महानिरीक्षक, देहात जोन , भोपाल को दिनांक 21 से 31 अगस्त 2023 तक, ग्यारह दिवस अर्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है.
(2) श्री अभय सिंह, भापुसे, के अवकाश अवधि में इनका चालू कार्य श्री इरशाद वली, भापुसे , पुलिस महानिरीक्षक, नर्मदापुरम संभाग, नर्मदापुरम द्वारा अपने कार्य के साथ- साथ संपादित किया जावेगा.
(3) अवकाश से लौटने पर श्री अभय सिंह, भापुसे , अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक, देहात जोन, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(4) श्री अभय सिंह, भापुसे , द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका ( 2 ) में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे.
(5 ) अवकाशकाल में श्री अभय सिंह , भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अभय सिंह, भापुसे , उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते .
भोपाल , दिनांक 11 सितम्बर 2023
क्र. एफ 1 (ए) 148-1995 - ब- 2- दो. राज्य शासन, श्री डी. पी. गुप्ता, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक, पु. मु. , भोपाल को निम्नलिखित अवधियों के अवकाश की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है :-
7555
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2023.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 सितम्बर 2023
7556
(1) दिनांक 15 मई से 29 जून 2023 तक, छियालीस दिवस लघुकृत अवकाश.
अतिरिक्त महाधिवक्ता कार्यालय , इंदौर द्वारा प्रेषित त्यागपत्र , दिनांक 5 सितम्बर 2023 से स्वीकृत कर उन्हें उक्त दिनांक से कार्यमुक्त करता है .
(2) दिनांक 25 से 28 जुलाई 2023 तक, चार दिवस लघुकृत अवकाश.
(3) दिनांक 16 से 18 अगस्त 2023 तक, तीन दिवस लघुकृत अवकाश एवं दिनांक 15 व 19-20 अगस्त को विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ.
फा. क्र. 3868 - इक्कीस - ब ( दो ) .- राज्य शासन , एतद्वारा , अतिरिक्त महाधिवक्ता कार्यालय, इंदौर में श्रीमती अर्चना खेर , अधिवक्ता ( MP/ 1494/1997 ) को अतिरिक्त महाधिवक्ता के पद पर एक वर्ष कीअवधि के लिये, जो राज्य शासन द्वारा आगे निरंतर की जा सकेगी या बिना कोई कारण बताये तत्काल प्रभाव से समाप्त की जा सकेगी, राज्य शासन द्वारा समय- समय पर निर्धारित सेवा शर्तों के अधीन नियुक्त करता है.
(2) अवकाश से लौटने पर श्री डी. पी. गुप्ता, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक स्थानापन्न अति. पुलिस महानिदेशक, पु. मु. , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
इस संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 29-2014 न्याय प्रशासन (14) कानूनी सलाहकार और परिषद् ( 3428 ) महाधिवक्ता- 01- वेतन- 001 - अधिकारियों वेतन के अंतर्गत विकलनीय होगा.
(3 ) अवकाशकाल में श्री डी. पी. गुप्ता, भापुसे , को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्वमिलता था.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बिनोद कुमार द्विवेदी, प्रमुख सचिव.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री डी. पी. गुप्ता, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.
भोपाल, दिनांक 18 सितम्बर 2023 मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अन्नू भलावी, अवर सचिव.
विधि और विधायी कार्य विभाग
भोपाल , दिनांक 15 सितम्बर 2023
पंजी. क्र. 3821-2023 - इक्कीस ब ( दो) .- राज्य शासन, एतद्वारा, जिला मुख्यालय , भोपाल में विभागीय आदेश दिनांक 4 जुलाई 2018 द्वारा नियुक्त नोटरी श्री धर्मेन्द्र सिंह तोमर का निधन होने के कारण उक्त नोटरी का नाम शासन द्वारा संधारित नोटरी पंजी से विलोपित करता है.
फा. क्र. 3819 - इक्कीस ब ( दो ) 2023.- राज्य शासन, एतद्वारा , मध्यप्रदेश उच्च न्यायिक सेवा के सेवानिवृत्त प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, वर्तमान में अतिरिक्त महाधिवक्ता कार्यालय, इंदौर मध्यप्रदेश में पदस्थ श्री राजेश गुप्ता, अतिरिक्त सचिव ( संविदा ) के कार्यकाल में दिनांक 10 अगस्त 2023 से एक वर्ष या अन्य आदेश होने तक, जो भी पहले हो, संविदा नियुक्ति की अवधि में वृद्धि करता है.
पंजी. क्र. 3823-2023 - इक्कीस- ब ( दो ) .- राज्य शासन, एतद्वारा , तहसील बड़ौद, जिला शाजापुर में विभागीय आदेश दिनांक 18 सितम्बर । 1995 द्वारा नियुक्त नोटरी श्री अशोक कुमार गर्ग का निधन होने के कारण उक्त नोटरी का नाम शासन द्वारा संधारित नोटरी पंजी से विलोपित करता है.
उक्त संबंध में होने वाला व्यय " मांग संख्या- 29-2014 - न्याय प्रशासन- ( 114 ) -विधि सलाहकार और परामर्शदाता योजना ( 3428 ) - महाधिवक्ता में वित्त वर्ष 2023-24 के अन्तर्गत विकलनीय होगा.
फा. क्र. 4701- इक्कीस ब( एक) .- राज्य शासन , एतद्वारा , जिला विधिक सेवा प्राधिकरण , अशोकनगर में सचिव के पद पर प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ श्री डॉ. लखनलाल गोस्वामी का सप्तम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, इंदौर ( रिक्त न्यायालय ) के पद पर स्थानांतरण किये जाने के फलस्वरूप उनकी सेवाएं प्रतिनियुक्ति से वापस लेकर मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय , जबलपुर को सौंपता है.
पंजी. क्र. 3824-2023- इक्कीस- ब( दो ) .- राज्य शासन, एतद्वारा, जिला मुख्यालय , उज्जैन में विभागीय आदेश दिनांक 9 जुलाई 1995 द्वारा नियुक्त नोटरी सुश्री लीला चौधरी, विभागीय आदेश दिनांक 16 मई 2005 द्वारा नियुक्त नोटरी श्री राजेन्द्र कुमार उपाध्याय एवं विभागीय आदेश दिनांक 9 सितम्बर 2008 द्वारा नियुक्त नोटरी श्री महेन्द्र कुमार जैन तथा तहसील खाचरौद, जिला उज्जैन में विभागीय आदेश दिनांक 10जनवरी 1992 द्वारा नियुक्त नोटरी श्री शांतिलाल छाजेड एवं तहसील नागदा, जिला उज्जैन में विभागीय आदेश दिनांक 3 सितम्बर 1998 द्वारा नियुक्त नोटरी श्री बद्रीलाल यादव का निधन होने के कारण उक्त नोटरियों का नाम शासन द्वारा संधारित नोटरी पंजी से विलोपित करता है.
भोपाल, दिनांक 20 सितम्बर 2023
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, विकास भटेले, अपर सचिव.
फा. क्र. 3867- इक्कीस ब ( दो) - 2023. - राज्य शासन , एतद्वारा , इस विभाग के समसंख्यक आदेश क्रमांक 1374-21 - ब ( दो ) , दिनांक 28 मार्च 2023 द्वारा नियुक्त श्री उमेश गजांकुश , अतिरिक्त महाधिवक्ता, 7557
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 सितम्बर 2023
भाग 1 ]
ऊर्जा विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 20 सितम्बर 2023
क्र. एफ- 3-02-2020 - तेरह शुद्धि- पत्र. राज्य शासन , एतद्वारा , इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-3-02-2020- तेरह, दिनांक 8 मई 2020 के संबंध में निम्नलिखित शुद्धि- पत्र जारी करता है , अर्थात्:-
उक्त अधिसूचना में परिशिष्ट में, कॉलम (2 ) में, क्रमांक 14 (ii ) के सम्मुख शब्द एवं अंक " कसरावद- पीपलगांव 132 केव्ही डीसीएसएस लाईन का निर्माण कार्य " के स्थान पर शब्द एवं अंक " कसरावद पीपलगांव 132 के. व्ही. डीसीडीएस लाईन का निर्माण कार्य " स्थापित किये जाएं.
F-3-02 2020 -XIII - CORRIGENDUM.- The State Government, hereby , issues the following Corrigendum is respect of this department's Notification F- 3-02-2020-13 , dated 08th May, 2020 , namely :-
Inthe said Notification , in the Annexure , in column (2) , against serial number 14 ( ii ) , for the words and figure "Kasrawad-Pipalgaon 132 KV DCSS line ", the words and figure "Kasrawad -Pipalgaon 132 KV DCDS line" shall be substituted.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, नीरज अग्रवाल , विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी.
श्रम विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 20 सितम्बर 2023
क्र. 1315- एफ 1 ( ए) -06-2016 -ए- सोलह.-औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 ( 1947 का 14 ) की धारा 7 की उपधारा (2 ) सह- पठित मध्यप्रदेश औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1960 ( क्रमांक 27 सन् 1960 ) की धारा 8 की उपधारा ( 2 ) एवं कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम, 1923 की धारा 20 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा , उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर नीचे दी गई सारणी के कॉलम ( 2 ) में विनिर्दिष्ट न्यायिक अधिकारी को सारणी के कॉलम ( 3 ) में विनिर्दिष्ट श्रम न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्त करती है :-
सारणी
स. क्र.
(1)
श्रम न्यायालय के पीठासीन अधिकारी (3) पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय, धार न्यायिक अधिकारी का नाम (2) श्री राजकुमार गोंड
1
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, वीरेन्द्र कुमार सिंह, उपसचिव.
विभाग प्रमुखों के आदेश कार्यालय , आयुक्त , वाणिज्यिक कर, मध्यप्रदेश
इंदौर, दिनांक 19 सितम्बर 2023
क्र. 107-2018-19-30- पन्द्रह- 234.-मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 ( क्रमांक 19 सन् 2017 ) की धारा 167 के अध्यधीन प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए तथा इस कार्यालय द्वारा पूर्व में जारी आदेश क्रमांक 193-2014-15-30 - पन्द्रह -114, इन्दौर, दिनांक 21 अक्टूबर , 2020 को अधिक्रमित , कर नीचे दी गई सारणी के कॉलम ( 2 ) में उल्लिखित एवं कॉलम ( 3 ) में उल्लिखित पदनाम [ भाग 1 7558
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 सितम्बर 2023
के अधिकारी को कॉलम (4 ) में उल्लिखित क्षेत्र में जारी अस्थायी जीएसटीएन से संबंधित प्रकरणों में उक्त अधिनियम की धारा 54 के अन्तर्गत वापसी की कार्यवाही हेतु अधिकृत किया जाता है , अर्थात् :-
सारणी
अधिकारी का पदनाम
अधिकारी का नाम
अ. क्र.
(1)
1
(2) श्री राघवेन्द्र जायसवाल
अपील सुनने हेतु अधिकारिता क्षेत्र (4) सम्पूर्ण मध्यप्रदेश
(3) उपायुक्त, राज्य कर , कार्यालय, आयुक्त, वाणिज्यिक कर, मध्यप्रदेश.
लोकेश कुमार जाटव , आयुक्त, राज्य कर.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला राजगढ़ ( ब्यावरा ) , मध्यप्रदेश
राजगढ़ , दिनांक 22 अगस्त 2023
क्र. 10332- योजना-2023 .- मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग का परिपत्र क्रमांक एफ 19-196-2003- एक-4 , दिनांक 28 जून 2004 एवं 19-24-2019- एक -4, दिनांक 21 फरवरी 2019 के अनुक्रम में , मैं, हर्ष दीक्षित , कलेक्टर, जिला राजगढ़, एतद्वारा , यह अधिसूचना जारी करता हूँ कि दिनांक 22 अगस्त 2023 को सम्पन्न राजगढ़, जिलास्तरीय नामकरण समिति की बैठक में लिए गए निर्णय अनुसार निम्न तालिका के कॉलम ( 02 ) में उल्लेखित संस्थान के नामकरण कॉलम ( 03 ) के अनुसार किए जाते हैं :-
तालिका
नामकरण
क्रमांक (1) 1
(3) भानुप्रकाशसिंह शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, नरसिंहगढ़ संस्था (2) शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय , नरसिंहगढ़
हर्ष दीक्षित , कलेक्टर.
कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी , ग्वालियर, मध्यप्रदेश
ग्वालियर, दिनांक 22 सितम्बर 2023 (पारित दिनांक 22 सितम्बर 2023 )
क्र. 3 सालि. राज. - विविध - 1972-2023 .- पुलिस अधीक्षक, जिला ग्वालियर के पत्र क्रमांक- पुअ-ग्वा. एसी प्रथम - 09 -डी-23 , ग्वालियर दिनांक 03 मई 2023 के द्वारा जिला ग्वालियर के कुल आठ थाने पनिहार, झांसीरोड, पुरानी छावनी, बहोडापुर, आंतरी , बिलौआ, सिरोल एवं उटीला के थानों की सीमाओं में परिवर्तन के संबंध में प्रस्ताव निम्नानुसार इस कार्यालय को प्राप्त हुये. इन पर जिला लोक अभियोजन अधिकारी जिला ग्वालियर की अनुशंसा के आधार पर कार्यालयीन पत्र क्रमांक-3 सालि. राज. विविध- 2023-16396 , ग्वालियर, दिनांक 28 जुलाई 2023 से दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 02 खण्ड ड के अनुसार अधिसूचना तैयार कर राजपत्र में प्रकाशन हेतु नियंत्रक, शासकीय मुद्रणालय, मध्यप्रदेश , भोपाल को रजिस्टर्ड डाक के द्वारा भेजा गया. अधिसूचना में 45 दिवस के भीतर आपत्तियां आमंत्रित की गयी थी, 45 दिवस व्यतीत हो जाने के उपरांत कोई आपत्ति नहीं आयी है .
मध्यप्रदेश शासन , गृह ( पुलिस ) विभाग , मंत्रालय, भोपाल का पत्र क्रमांक एफ-2 ( क) -9-08-बी-3- दो , भोपाल दिनांक 30 जुलाई 2010 के अनुसार जिले के भीतर थानों/चौकियों की सीमाओं के निर्धारण का अधिकार जिलास्तर पर कलेक्टर , पुलिस अधीक्षक तथा जिला लोक अभियोजन अधिकारी की समिति को दिये गये हैं. जिसके तारतम्य में पुलिस अधीक्षक, जिला ग्वालियर द्वारा थानों की सीमाओं में परिवर्तन हेतु कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला ग्वालियर, पुलिस अधीक्षक, जिला ग्वालियर एवं जिला लोक अभियोजन अधिकारी , जिला ग्वालियर की समिति गठित की गई. समिति द्वारा सर्वसम्मति से पुलिस अधीक्षक, जिला ग्वालियर द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव ( थानों की सीमाओं में परिवर्तन ) को यथावत् स्वीकार कर लिया गया है.
7559
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 सितम्बर 2023
भाग 1 ]
अतः , कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी स्तरीय गठित समिति की अनुशंसा के आधार पर पुलिस अधीक्षक, जिला ग्वालियर द्वारा निम्नलिखित सारणी अनुसार जिला ग्वालियर के थाना क्षेत्रों की सीमाओं में परिवर्तन स्वीकार किया जाता है:-
सारणी
प्रस्तावित थाना वर्तमान थाने का नाम
ग्राम का नाम
स. क्र.
(2)
(3)
(4)
(1)
1
छोडा
पनिहार
खडी खेडा
झांसीरोड
खेरिया मृत्यु
सालूपुरा
हरिजन कॉलोनी
2
पुरानी छावनी
कृष्णानगर पहाडिया
मोतीझील
रेशमपुरा
बहोडापुर
बदनापुरा
बरा
सांतऊ
3
आंतरी
कुशराजपुर
पुरासानी
तिलैथा
झांसीरोड
रामनगर
चंदेलों का पुरा
4
बिलौआ
तुरारी
लखनौती खुर्द
लखनौतीकलां
नागौर
बडोरी
सिकरौदी
सिरोल
अडूपुरा
रबार
सिकरौदा
रौरा
आदर्शपुरा ( रौरा )
बलराम का पुरा
बस्तरी
उटीला
उक्तानुसार पुलिस अधीक्षक, जिला ग्वालियर आगामी कार्यवाही करें.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 सितम्बर 2023
7560
(PASSED ON DATE 22nd SEPTEMBER 2023 )
No. - 3 - SW -MISCELLANEOUS- 19732-2023 . By the letter of Superintendent of Police District Gwalior No. - SP -GWL- AC FIRST - 09 - D - 23- GWALIOR dated 03rd May 2023 , A proposal regarding alteration of boundaries of 8 Police Stations of District Gwalior namely Panihar, Jhanshi Road, Purani Chhavni , Bahorapur , Antri , Bilaua , Sirol , Utila were received by this office as follows . On the basis of recommendation of the District Public Prosecution Officer, District Gwalior from official letter No - 3 SW- miscellaneous - 2023-16396-Gwalior , dated 28th July , 2023 , a notification has been prepared for publication in the official Gazette as per Section 2, Part E of code of criminal procedure and Sent to Controller , Government Press through registered post . In the notifications , objections were invited within 45 days . After lapse of 45 days , no objection have been received .
As per letter No. - F - 2 (A) -9-08 - B - 3 - Two , Bhopal , dated 30th July 2010 of Ministry of Home Police Department , Govt. of Madhya Pradesh the right to alter the boundaries of Police Stations /post at district level have been given to the committee consisting of District Magisrate , Superindendent of Police and District Public prosecution Officer . Superintendent of Police , District Gwalior has constituted a committee of District Magistrate , District Gwalior , Superintendent of Police , District Gwalior and District Public Prosecution Officer , District Gwalior for the purpose of altering the boundaries of Police Station . The committee has unanimously accepted the proposal of Superintendent of Police , District Gwalior ( regarding alteration of boundries of police station) .
Therefore on the basis of recommendation of the committee consisting of District Magistrate , Superintendent of Police and District Public Prosecution Officer , Superintendent of Police District Gwalior has accepted the change in the boundaries of following police stations as per below mentioned Table :-
TABLE
S. No.
Current Police Station
Proposed Police Station
Name of Village
(3)
(4)
(2)
(1)
Chhoda
Jhansi Road
Panihar
1.
Khadi Kheda
Kheriya Mrityu
Salu Pura
Harijan Colony
2.
Purani Chhavni
Bahorapur
Krishna Nagar Pahadiya
Moti Jheel
Resham Pura
Badnapura
Bara
3
Ssantau
Jhansi Road
Aantri
Kushrajpur
Purashani
Tilaitha
Ramnagar
Chandelo ka pura
Turari
4
Bilaua
Lakhauti khurd
Lakhnauti kala
Nagaur
Badori
Sikrodi
Siraul
Adupura
Rabaar
Sikrauda
Raura
Aadarshpura ( Raura )
Balram ka pura
Utila
Bastari
As per the above Superintendent of Police , District Gwalior should take further action
अक्षय कुमार सिंह, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी .
7561
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 सितम्बर 2023
भाग 1 ]
राज्य शासन के आदेश
राजस्व विभाग
कार्यालय, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , तहसील मेघनगर, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश
मेघनगर , दिनांक 5 सितम्बर 2023
प्ररुप " घ"
(नियम 6 देखिए)
पत्र क्र. 1491 - भू-अर्जन-री-1-2023 - रा.प्र.क्र. 0028- B- 121-2022-23.- अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकरों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 ( क्रमांक 5 सन् 2013 ) ( जिससे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक 205 - भू-अर्जन- री-1-2023 , मेघनगर , दिनांक 7 फरवरी 2023 द्वारा, राज्य सरकार ने नर्मदा- झाबुआ- पेटलावद थांदला सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आई.बी.पी.टी. -1 से आई.बी.पी.टी. -2 तक बिछाई जाने वाली डी.एम. - 2 पाईप नहर की दाँयीं ओर की ब्रांच माईनर पाईप नहर आर.एम. - 11 एवं आर.एम-11 की बॉयीं ओर की ब्रांच माईनर पाईप नहर एल.एस.एम -14 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम - देदला, प.ह.नं. - 62/82 , रा.नि.मं. - 02, नौगांवा, तहसील मेघनगर, जिला झाबुआ में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है.
और , वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 17 मार्च 2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है.
अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा , पाईपलाईन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा : -
अनुसूची
उपयोग के अधिकार तहसील
जिला
खसरा क्रमांक
ग्राम/पटवारी
हल्का क्रमांक
के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि
(हेक्टेयर में)
(2)
(1)
356/7
मेघनगर
(3) देदला,
झाबुआ
356/8
प.ह.न. 62/82
357/1
366/12
0.038
366/10
(5) 0.004 0.018 0.048 0.015 0.016 0.016
0.012
(4) 364 366/6 366/9
0.020
257/1
0.012
257/2 [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 सितम्बर 2023
7562
(3) (4) (5)
(1) (2)
257/3 0.014
मेघनगर देदला,
झाबुआ
257/4 0.036
प.ह.न. 62/82
255/1 0.060
256 0.010
263/1 0.014
183/1 0.014
194 0.020
196/1 0.014
180/1 0.018
182/1 0.016
180/2 0.030
140/7 0.020
138/2 0.038
138/1 0.038
131 0.019
257/6 0.034
250/1 0.014
250/2 0.022
250/3 0.018
243 0.018
242/1 0.010
239 0.010
240 0.022
232 0.034
224 0.022
223 0.025
230 0.002
योग 0.791
प्ररुप " घ"
(नियम 6 देखिए)
पत्र क्र. 1494 - भू-अर्जन- री- 1-2023 - रा.प्र.क्र. 0025-B-121-2022-23.- अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकरों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 ( क्रमांक 5 सन् 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक 220- भू-अर्जन-री- 1-2023 , मेघनगर, दिनांक 7 फरवरी 2023 द्वारा , राज्य सरकार ने नर्मदा- झाबुआ पेटलावद थांदला सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आई.बी.पी.टी. -2 से बिछाई जाने वाली डी.एम. - 1 पाईप नहर एवं उसकी दॉयीं ओर की ब्रांच माईनर पाईप नहर आर.एम.- 06 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम- सजेली नरसिंगपुरा , प.ह.नं. - 25/68 , रा.नि.मं. - 02 , नौगांवा, तहसील- मेघनगर , जिला झाबुआ में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है.
7563
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 सितम्बर 2023
भाग 1 ]
और, वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 17 मार्च 2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है.
अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा , पाईपलाईन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा : -
अनुसूची
तहसील जिला
खसरा
क्रमांक
ग्राम/पटवारी
हल्का क्रमांक
(2)
मेघनगर (1) झाबुआ
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में )
(5)
(4)
419/1
0.006
0.010
422
(3)
सजेली नरसिंगपुरा ,
प.ह.न. 25/68
423/1 0.004
418 0.036
428 0.036
166/1 0.039
163 0.036
65 0.018
158/1 0.020
145/3 0.039
162 0.005
159/2 0.015
159/1 0.028
143 0.034
134/1 0.005
145/4 0.011
145/7 0.005
144 0.033
योग .. 0.380
प्ररुप " घ"
(नियम 6 देखिए)
पत्र क्र. 1497- भू-अर्जन-री- 1-2023 - रा.प्र.क्र. 0024- B - 121-2022-23.- अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 ( क्रमांक 5 सन् 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक 195 - भू-अर्जन-री- 1-2023 , मेघनगर , दिनांक 7 फरवरी 2023 द्वारा, राज्य सरकार ने नर्मदा- झाबुआ- पेटलावद थांदला सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आई.बी.पी.टी.- 3 से बिछाई जाने वाली डी.एम. - 4 पाईप नहर की दॉयीं ओर की ब्रांच माईनर पाईप नहर आर.एम. - 2 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम- जामदा,, प.ह.नं. - 55/76 , रा.नि.मं. - 02, नौगांवा, तहसील - मेघनगर, जिला झाबुआ में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है.
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 सितम्बर 2023
7564
और, वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 17 मार्च 2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/ अधिभोगी को भी दी गई है.
अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा , पाईपलाईन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा
अनुसूची
तहसील
जिला
खसरा क्रमांक
ग्राम/पटवारी
हल्का क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)
0.082
126
मेघनगर
झाबुआ
0.011
123/1
जामदा,
प.ह.न. 55/76
118/2 0.029
123/2 0.018
118/3 0.035
123/3 0.018
117 0.002
135 0.028
109 0.026
108/2 0.024
108/4 0.014
108/3 0.028
149/1 0.042
149/3 0.028
186/2 0.013
181/7 0.001
184 0.012
182 0.010
योग ... 0.421
प्ररुप " घ"
(नियम 6 देखिए)
पत्र क्र. 1500 - भू-अर्जन-री- 1-2023- रा.प्र.क्र. 0033-B-121-2022-23.-अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम , 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक 190- भू-अर्जन-री- 1-2023 , मेघनगर, दिनांक 7 फरवरी 2023 द्वारा , राज्य सरकार ने नर्मदा-झाबुआ पेटलावद थांदला सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आई.बी.पी.टी. -2 से बिछाई जाने वाली डी.एम.-2 पाईप नहर की दाँवों ओर की ब्रांच माईनर पाईप नहर आर.एम. - 11 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम पंचपीपलिया, प.ह.नं. - 56/77, रा.नि.मं. - 02 , नौगांवा, तहसील- मेघनगर, जिला झाबुआ में भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है.
7565
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 सितम्बर 2023
भाग 1 ]
और, वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 17 मार्च 2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर , सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है.
अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा, पाईपलाईन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा :-
अनुसूची
तहसील जिला
खसरा
क्रमांक
ग्राम/पटवारी
हल्का क्रमांक
(1)
(2) मेघनगर झाबुआ
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
(5)
(4)
0.025
264/4
0.008
264/3
(3)
पंचपीपलिया,
प.ह.न. 56/77
0.015
264/1
0.015
264/2
0.023
266
0.010
271/2
0.013
271/1
0.025
274/1
0.029
274/2
0.008
275
0.018
277/2
0.034
277/3
0.047
287
0.048
290/3
0.029
290/2
0.030
201/2
0.063 290/1
0.016
209/4
0.004
295
0.014 296
203
0.014
0.015
204
0.003
205
0.040
202
0.016 200
0.050 199
0.612 योग [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 सितम्बर 2023
7566
प्ररुप " घ"
(नियम 6 देखिए)
पत्र क्र. 1503 - भू- अर्जन-री-1-2023 - रा.प्र.क्र. 0030-B- 121-2022-23.-अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकरों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 ( क्रमांक 5 सन् 2013 ) ( जिसमें इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक 180- भू-अर्जन- री-1-2023 , मेघनगर , दिनांक 7 फरवरी 2023 द्वारा , राज्य सरकार ने नर्मदा- झाबुआ- पेटलावद- थांदला सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आई.बी.पी.टी. - 2 से बिछाई जाने वाली डी.एम. - 2 पाईप नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम- शिवगढ़, प.ह.नं. - 53/ 73 , रा.नि.मं. - 02, नौगांवा , तहसील- मेघनगर, जिला झाबुआ में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषण की है.
और, वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 17 मार्च 2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है.
अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा , पाईपलाईन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर , राज्य सरकार में निहित होगा :-
अनुसूची
उपयोग के अधिकार तहसील
जिला
खसरा क्रमांक
पटवारी
हल्का क्रमांक
के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में )
(5) (2)
0.016
267/2
मेघनगर
(1) झाबुआ
0.014
267/1
(3)
शिवगढ़ ,
प.ह.न. 53/73
0.010
261/3
0.043
261/2
0.010
0.020
0.023
0.005
0.043
0.006
0.006
0.004
0.045
(4) 197 201 198 149 150 158/2 159 160 163
0.245
योग
प्ररुप " घ "
(नियम 6 देखिए)
पत्र क्र. 1506 - भू-अर्जन-री-1-2023 - रा.प्र.क्र. 0034-B-121-2022-23.- अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकरों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 ( क्रमांक 5 सन् 2013 ) ( जिसमें इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक 185 - भू- अर्जन- 7567
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 सितम्बर 2023
भाग 1 ]
री- 1-2023, मेघनगर, दिनांक 7 फरवरी 2023 द्वारा , राज्य सरकार ने नर्मदा- झाबुआ पेटलावद थांदला सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आई.बी.पी.टी. -2 से बिछाई जाने वाली डी.एम. - 2 पाईप नहर की दाँयों ओर की ब्रांच माईनर पाईप नहर आर.एम.- 11 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम सेमलिया , प.ह.नं. - 62/82, रा.नि.मं. - 2, नौगांवा, तहसील- मेघनगर, जिला झाबुआ में भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है.
और, वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 17 मार्च 2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है.
अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा, पाईपलाईन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा :-
अनुसूची
पटवारी
तहसील
जिला
हल्का क्रमांक
खसरा क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में )
(5)
(3)
(2)
(1)
0.041 मेघनगर
सेमलिया,
झाबुआ
0.085
प.ह.न. 62/82
0.003
0.012
0.006
0.013
0.004
0.047
(4) 28 26 59 24/4 24/1 24/3 25/1 24/2
योग 0.211
प्ररुप " घ"
(नियम 6 देखिए)
पत्र क्र. 1509- भू-अर्जन-री-1-2023- रा.प्र.क्र. 0027- B- 121-2022-23 .- अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकरों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 ( क्रमांक 5 सन् 2013 ) ( जिसमें इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक 210- भू-अर्जन- री-1-2023 , मेघनगर, दिनांक 7 फरवरी 2023 द्वारा, राज्य सरकार ने नर्मदा- झाबुआ- पेटलावद - थांदला सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आई.बी.पी.टी. - 2 से बिछाई जाने वाली डी.एम. - 1 व डी.एम. - 2 पाईप नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम - हत्यादेली, प.ह.नं. -48 , रा.नि.मं. - 01, मेघनगर , तहसील- मेघनगर, जिला झाबुआ में भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है.
और, वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 17 मार्च 2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है.
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 सितम्बर 2023
7568
अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा, पाईपलाईन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा:-
अनुसूची
तहसील जिला
खसरा
क्रमांक
ग्राम/पटवारी
हल्का क्रमांक
(1) (2) झाबुआ मेघनगर
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में )
(3) (4) (5)
हत्यादेली, 351 0.002
प.ह.न. 48 181 0.030
353 0.034
352 0.024
340 0.016
296 0.044
342/1 0.022
292 0.067
291 0.020
290/1 0.010
290/2 0.027
374/4 0.018
374/3 0.010
374/2 0.010
374/1 0.042
630 0.032
632 0.008
631 0.012
628 0.013
654/3 0.035
655 0.012
634/4 0.020
687/1/6 0.012
626 0.008
625 0.009
622/2 0.015
654/2 0.011
674/2 0.051
673/5 0.042
687/3 0.016
687/12 0.016
690/1 0.060
748/2 0.046
747/1 0.008
746 0.028
747/2 0.023
7569
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 सितम्बर 2023
भाग 1 ]
(5)
(4)
(2)
(3)
(1)
0.002
747/3
मेघनगर
हत्यादेली,
झाबुआ
0.028
854/2
प.ह.न. 48
850/1
0.012
0.034
836
0.018
835
0.016
834
0.023
833
0.048
831/12
0.020
823/12
0.018
823/14
0.012
813/11
813/10
0.008
0.016
813/5
0.040
813/1
0.030
809
815/1
0.030
0.040
808
1.268
योग
प्ररुप " घ"
(नियम 6 देखिए)
पत्र क्र. 1512 - भू-अर्जन- री-1-2023 - रा.प्र.क्र. 0042- B- 121-2022-23 .-अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 ( क्रमांक 5 सन् 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक 230 - भू-अर्जन-री- 1-2023 , मेघनगर, दिनांक 7 फरवरी 2023 द्वारा , राज्य सरकार ने नर्मदा- झाबुआ पेटलावद थांदला सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आई.बी.पी.टी. - 2 से बिछाई जाने वाली डी.एम. - 1 पाईप नहर एवं उसकी दॉयीं ओर की ब्रांच माईनर पाईप नहर आर. एम. 06 तथा बॉयीं ओर की ब्रांच माईनर पाईप नहर एल . एम. -11 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम- नौगांवा, प.ह.नं.-49/69 , रा.नि.मं. - 02 , नौगांवा, तहसील मेघनगर, जिला झाबुआ में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है.
और , वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 17 मार्च 2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है.
अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा, पाईपलाईन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा :-
अनुसूची
तहसील
जिला
खसरा क्रमांक
ग्राम/पटवारी
हल्का क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में )
(5)
(4)
(2)
(1)
1860
0.033 मेघनगर
झाबुआ
0.040
1858
(3)
नौगांवा,
प.ह.न. 49/69
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 सितम्बर 2023
7570
(1) (2) (3) (4) (5)
मेघनगर नौगांवा, 1855/2 0.035
झाबुआ
प.ह.न. 49/69 1855/1 0.038
1356 0.038
1360 0.039
1355 0.010
1365 0.015
1361 0.030
1362/3 0.010
1242/5 0.002
1362/2 0.006
1363 0.013
1226 0.007
1213/1 0.004
1214/3 0.017
1216/3/1 0.003
1218/3 0.008
1214/2 0.007
1216/2 0.003
1218/2 0.008
1215/1 0.014
1216/4 0.003
1216/1 0.003
1217/1 0.022
1218/1 0.006
1220 0.018
1222 0.004
1223 0.006
1227 0.006
1228 0.005
1229 0.004
1263/1 0.020
1264/3 0.019
1260 0.029
987/2/4 0.009
988/1 0.028
988/2 0.025
991 0.014
993 0.008
994 0.008
996 0.037
758/1 0.049
भाग 1 ]
7571
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 सितम्बर 2023
(1) (2) (3) (4) (5)
झाबुआ मेघनगर नौगांवा, 1009 0.042
प.ह.न. 49/69 741 0.022
929/2 0.034
769 0.021
768 0.036
767 0.017
766 0.009
765 0.007
764 0.005
763 0.005
761/2/2 0.008
762 0.006
760 0.007
757/1 0.026
756/2 0.008
756/1 0.020
754 0.053
748 0.024
747/4 0.004
742/2 0.011
742/1 0.022
1397 0.013
1394 0.003
1398 0.029
1393 0.010
1392 0.015
1391 0.005
1390 0.018
1412 0.043
1409 0.018
668 0.026
669 0.017
655 0.017
652/5 0.022
651 0.029
652/1 0.061
647 0.079
640/2 0.023
638/2 0.030
638/1 0.011
637 0.034
635/1 0.019
635/2 0.010
635/3 0.010
635/4 0.010
योग 1.642
7572
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 सितम्बर 2023
[भाग 1
प्ररुप " घ"
(नियम 6 देखिए)
पत्र क्र. 1515- भू- अर्जन- री- 1-2023- रा.प्र.क्र. 0040- B - 121-2022-23 .- अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 ( क्रमांक 5 सन् 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक 240- भू-अर्जन-री- 1-2023 , मेघनगर, दिनांक 7 फरवरी 2023 द्वारा , राज्य सरकार ने नर्मदा - झाबुआ-पेटलावद थांदला सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आई.बी.पी.टी. -1 से बिछाई जाने वाली डी.एम. - 2 पाईप नहर की बाँयी ओर की ब्रांच माईनर पाईप नहर एल.एम. - 31 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम- अगराल, प.ह.नं. - 46, रा.नि.मं. - 01 , मेघनगर, तहसील - मेघनगर , जिला झाबुआ में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है.
और, वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 17 मार्च 2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी /अधिभोगी को भी दी गई है.
अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा , पाईपलाईन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा :-
अनुसूची
जिला
तहसील
उपयोग के अधिकार
ग्राम/पटवारी
हल्का क्रमांक
खसरा क्रमांक
के लिये अर्जित की
जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में )
(3)
(4)
(5) (2) मेघनगर
0.109
459
(1) झाबुआ
अगराल,
458
प.ह.न. 46
0.019
457
0.029
451
0.008
448
0.079
446
0.016
435
0.025
447
0.014
444/1
0.025
420
0.061
331
0.015
0.400
योग ..
7573
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 सितम्बर 2023
भाग 1 ]
प्ररुप " घ"
(नियम 6 देखिए)
पत्र क्र. 1518 - भू-अर्जन-री- 1-2023- रा.प्र.क्र. 0036- B- 121-2022-23 .- अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन केवल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 ( क्रमांक 5 सन् 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक 165 - भू-अर्जन-री- 1-2023 , मेघनगर , दिनांक 7 फरवरी 2023 द्वारा , राज्य सरकार ने नर्मदा-झाबुआ- पेटलावद- थांदला सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आई.बी.पी.टी. -2 से बिछाई जाने वाली डी.एम. - 2 पाईप नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम - गोपालपुरा, प.ह.नं. -50/70, रा.नि.मं. - 02 , नौगांवा, तहसील- मेघनगर, जिला झाबुआ में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है.
और, वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 17 मार्च 2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है.
अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा , पाईपलाईन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा : -
अनुसूची
जिला
तहसील
ग्राम/पटवारी
हल्का क्रमांक
खसरा क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
(4)
(5)
224/11
0.018 (2) मेघनगर
(1) झाबुआ
224/3
0.008
(3)
गोपालपुरा
प.ह.न. 50/70
224/9
0.006
224/2
0.005
0.008
224/8
0.009
224/6
224/7
0.011
224/5
0.009
223/2
0.023
204/4
0.030
0.024
204/5
193
0.020
186/2
0.046
195/2
0.037
195/1
0.028
189
0.014
योग
0.296 7574
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 सितम्बर 2023
[ भाग 1
प्ररुप " घ"
(नियम 6 देखिए)
पत्र क्र. 1521 - भू-अर्जन-री- 1-2023- रा.प्र.क्र. 0039 - B - 121-2022-23 .- अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 ( क्रमांक 5 सन् 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक 150- भू-अर्जन-री- 1-2023 , मेघनगर, दिनांक 7 फरवरी 2023 द्वारा , राज्य सरकार ने नर्मदा- झाबुआ पेटलावद थांदला सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आई.बी.पी.टी. -2 से बिछाई जाने वाली डी.एम. - 2 पाईप नहर की दाँयीं ओर की ब्रांच माईनर पाईप नहर आर् एम -7 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम - बावड़ी फारेस्ट, प.ह.नं. - 58/74 , रा.नि.मं. - 02, नौगांवा, तहसील - मेघनगर , जिला झाबुआ में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है.
और, वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 17 मार्च 2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर , सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/ अधिभोगी को भी दी गई है .
अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा , पाईपलाईन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा :-
अनुसूची
जिला
ग्राम/पटवारी
उपयोग के अधिकार तहसील
हल्का क्रमांक
खसरा क्रमांक
के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि ( हेक्टेयर में) (2)
(1)
(3)
(4)
(5) मेघनगर
265
0.007 झाबुआ
बावड़ी फारेस्ट,
266
प.ह.न. 58/74
0.049
125/1
0.033
125/3
0.008
125/2
0.020
123/1
0.037
84/6
0.031
84/3
0.031
84/2
0.005
87/2
0.033
87/1
0.046
75/14
0.016
0.316
योग 7575
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 सितम्बर 2023
भाग 1 ]
प्ररुप " घ"
(नियम 6 देखिए)
पत्र क्र. 1524- भू-अर्जन- री- 1-2023- रा.प्र.क्र. 0035-B- 121-2022-23.- अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 ( क्रमांक 5 सन् 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक 170 - भू-अर्जन-री- 1-2023 , मेघनगर, दिनांक 7 फरवरी 2023 द्वारा , राज्य सरकार ने नर्मदा- झाबुआ- पेटलावद थांदला सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आई.बी.पी.टी. -2 से बिछाई जाने वाली डी.एम. - 1 पाईप नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम - गडवाड़ा, प.ह.नं. -47, रा.नि.मं. - 01 , मेघनगर, तहसील- मेघनगर, जिला झाबुआ में भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है.
और, वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 17 मार्च 2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है.
अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा , पाईपलाईन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा :-
अनुसूची
तहसील
जिला
खसरा क्रमांक
ग्राम/पटवारी
हल्का क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
(5)
(4)
(2)
(1)
0.018
448
मेघनगर
(3) गडवाड़ा,
झाबुआ
0.008
443
प.ह.न. 47
0.040
440/4
0.015
439/4
0.009
439/5
0.012
439/6
0.010
302
0.036
299
0.010
297/1
0.066
287/4
287/3
0.031
258
0.076
0.028
250
0.002
251
0.083
248/1
0.032
240/4
0.042
243
0.518
योग 7576
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 सितम्बर 2023
प्ररुप " घ "
(नियम 6 देखिए)
पत्र क्र. 1527- भू- अर्जन-री- 1-2023 - रा.प्र.क्र. 0026- B - 121-2022-23.- अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 ( क्रमांक 5 सन् 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक 215 - भू-अर्जन-री- 1-2023 , मेघनगर, दिनांक 7 फरवरी 2023 द्वारा , राज्य सरकार ने नर्मदा - झाबुआ पेटलावद थांदला सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आई.बी.पी.टी. - 2 से बिछाई जाने वाली डी.एम. - 1 पाईप नहर की बॉयी ओर की ब्रांच माईनर पाईप नहर एल. एम. 11 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम - तलावली, प.ह.नं.- 24/67 , रा.नि.मं. - 02, नौगांवा, तहसील मेघनगर, जिला झाबुआ में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है.
और, वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 17 मार्च 2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/ अधिभोगी को भी दी गई है .
अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा, पाईपलाईन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा :-
अनुसूची
खसरा
तहसील
जिला
क्रमांक
ग्राम/पटवारी
हल्का क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में )
(3)
(1)
(2) मेघनगर
तलावली,
झाबुआ
0.023
प.ह.न. 24/67
(4) 1531/1 1334 1332
योग ..
(5) 0.043 0.013 0.079
प्ररुप " घ "
(नियम 6 देखिए)
पत्र क्र. 1530 - भू-अर्जन- री- 1-2023 - रा.प्र.क्र . 0038- B -121-2022-23.- अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम , 2012 ( क्रमांक 5 सन् 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक 155- भू-अर्जन-री- 1-2023 , मेघनगर , दिनांक 7 फरवरी 2023 द्वारा , राज्य सरकार ने नर्मदा- झाबुआ पेटलावद थांदला सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आई.बी.पी.टी. - 1 से बिछाई जाने वाली डी.एम. - 2 पाईप नहर की बॉयी ओर की ब्रांच माईनर पाईप नहर एल. एम. - 31 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम - नवापाड़ा, प.ह.नं. -47, रा.नि.मं. - 01 , मेघनगर, तहसील मेघनगर, जिला झाबुआ में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है .
और, वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 17 मार्च 2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है.
7577 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 सितम्बर 2023
अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा , पाईपलाईन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा :-
अनुसूची
जिला
तहसील
ग्राम/पटवारी
हल्का क्रमांक
खसरा क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
(4)
(5) (1)
168
0.005 (2) मेघनगर
झाबुआ
158
0.025
(3) नवापाड़ा, प.ह.न. 47
52
0.045
0.012
41/9
41/8
0.014
41/6
0.018
0.007
41/1
40
0.007
0.050
38
0.183
योग ...
प्ररुप " घ"
(नियम 6 देखिए)
पत्र क्र. 1533 - भू-अर्जन- री- 1-2023- रा.प्र.क्र. 0029 - B - 121-2022-23 .- अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम , 2012 ( क्रमांक 5 सन् 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक 195 - भू-अर्जन-री- 1-2023 , मेघनगर, दिनांक 7 फरवरी 2023 द्वारा , राज्य सरकार ने नर्मदा- झाबुआ- पेटलावद थांदला सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आई.बी.पी.टी. -2 से बिछाई जाने वाली डी.एम. - 2 पाईप नहर की दॉयीं ओर की ब्रांच माईनर पाईप नहर आर. एम. 11 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम- मालखण्डवी , प.ह.नं. -60/80, रा.नि.मं. -2, नौगांवा , तहसील- मेघनगर, जिला झाबुआ में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है .
और, वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 17 मार्च 2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है .
अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा , पाईपलाईन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा :-
अनुसूची
जिला
तहसील
ग्राम/पटवारी
हल्का क्रमांक
खसरा क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) (2) मेघनगर
(1) झाबुआ
(5) 0.040 0.024
(4) 392 391/2
(3)
मालखण्डवी
प.ह.न. 60/80
7578
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 सितम्बर 2023
[ भाग 1
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
मेघनगर
झाबुआ
मालखण्डवी
108
0.021
प.ह.न. 60 / 80
107
0.044
105
0.040
103
0.025
99
0.038
90
0.018
95
0.020
94
0.020
91
0.002
86/4
0.014
86/3
0.030
84
0.019
83
0.016
81/4
0.005
81/3
0.005
81/2
0.006
81/1
0.006
योग.... 0.393
प्ररुप " घ"
(नियम 6 देखिए)
पत्र क्र. 1536- भू-अर्जन-री-1-2023- रा.प्र.क्र. 0043-B- 121-2022-23.- अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम , 2012 ( क्रमांक 5 सन् 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक 225 - भू- अर्जन-री- 1-2023 , मेघनगर, दिनांक 7 फरवरी 2023 द्वारा , राज्य सरकार ने नर्मदा- झाबुआ पेटलावद थांदला सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आई.बी.पी.टी. -2 से बिछाई जाने वाली डी.एम. - 2 पाईप नहर की दॉयीं ओर की ब्रांच माईनर पाईप नहर एल. एम. - 6 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम- राजपुरा , प.ह.नं. - 51 /71 , रा.नि.मं. - 02 , नौगांवा , तहसील - मेघनगर , जिला झाबुआ में भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है .
और, वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 17 मार्च 2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है.
अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा , पाईपलाईन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर , राज्य सरकार में निहित होगा :-
अनुसूची
जिला
तहसील
खसरा
ग्राम/पटवारी
हल्का क्रमांक
क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5) मेघनगर
झाबुआ
120/19
0.004
राजपुरा ,
प.ह.न. 51 / 71
120/18
0.026 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 सितम्बर 2023
7579
(1) (2) (3) (4) (5)
झाबुआ मेघनगर राजपुरा, 120/17 0.022
प.ह.न. 51/71 120/16 0.010
113/2 0.010
113/1 0.006
112/8 0.013
112/3 0.004
112/7 0.014
112/6 0.014
112/4 0.009
132/1 0.027
131 0.006
135 0.003
136/4 0.015
136/3 0.013
136/2 0.038
136/1 0.010
141 0.029
63 0.045
56/20 0.009
56/16 0.008
56/19 0,008
56/14 0.014
56/18 0.008
56/17 0.012
56/13 0.026
34/1 0.013
36/2 0.022
35 0.024
40 0.006
31/3 0.012
31/2 0.008
31/1 0.008
38 0.020
29/5 0.034
29/3 0.053
7580
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 सितम्बर 2023
[भाग 1
(1)
(2)
(3)
(4)
(5) मेघनगर
24/2
झाबुआ
0.135
राजपुरा,
प.ह.न. 51/71
22
0.114
25
0.018
26/1
0.012
263
0.005
265/15
0.015
265/14
0.016
297
0.035
265/13
0.016
262
0.039
246/15
0.011
246/14
0.022
246/20
0.030
246/4
0.016
246/3
0.018
248/1
0.008
331
0.010
246/9
0.004
246/21
0.039
248/2
0.017
315
0.054
योग . 1.237
प्ररुप " घ"
(नियम 6 देखिए)
पत्र क्र.- 1539- भू-अर्जन- री - 1-2023 - रा.प्र.क्र. - 0032- B- 121-2022-23 .-अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम , 2012 ( क्रमांक 5 सन् 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक 200- भू-अर्जन-री- 1-2023, मेघनगर, दिनांक 7 फरवरी 2023 द्वारा , राज्य सरकार ने नर्मदा- झाबुआ-पेटलावद थांदला सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आई.बी.पी.टी. -2 से बिछाई जाने वाली डी.एम. - 2 पाईप नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम- महुड़ा, प.ह.नं. -53/73, रा.नि.मं. - 02, नौगांवा, तहसील-मेघनगर, जिला झाबुआ में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है.
और, वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 17 मार्च 2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है.
अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा , पाईपलाईन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा :-
भाग 1 ]
7581
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 सितम्बर 2023
अनुसूची
जिला
तहसील
ग्राम/पटवारी
हल्का क्रमांक
खसरा उपयोग के अधिकार
क्रमांक के लिये अर्जित की
जाने वाली भूमि
(हेक्टेयर में)
(1) (2) (3) (4) (5)
झाबुआ मेघनगर महुड़ा 480 0.057
प.ह.नं. 53/73
481 0.037
483 0.038
446/3 0.005
442/2 0.010
446/2 0.028
442/1 0.010
447/20 0.004
443/2 0.023
441 0.020
442/3 0.010
435/4 0.025
435/2 0.008
435/3 0.009
435/1 0.013
429 0.015
355/2 0.035
383 0.038
382/2 0.045
380 0.019
372 0.048
355/1 0.024
287/1 0.026
289 0.015
290 0.068
योग . 0.630
मुकेश सोनी, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व).
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 सितम्बर 2023
7582
कार्यालय , कलेक्टर, जिला रीवा , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
रीवा, दिनांक 25 मई 2023
प. क्र. 291 - प्रका.- भू- अर्जन-2022-23. चूंकि , राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (7 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है , अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पादर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत धारा 19 की कार्यवाही कराई थी. कतिपय / अपरिहार्य कारणों से निर्धारित अवधि में भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्ण नहीं होने से भू-अर्जन अधिनियम की धारा 25 के तहत् दिनांक 17 दिसम्बर 2022 से 17 दिसम्बर 2023 तक के लिए समय - सीमा बढ़ाई जाती है. सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु अधिकृत करता हैः-
अनुसूची
ग्राम
भूमि का वर्णन तहसील
जिला
सार्वजनिक प्रयोजन धारा-12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
रकवा (हे. में. )
लगभग क्षेत्रफल
खसरा
नंबर
(4)
(5)
(3)
(2)
(1)
0.155
5
जवा
रीवा
बड़ाछ
(7)
(6)
कार्यपालन यंत्री त्योंथर नहर संभाग , सिरमौर, जिला रीवा (म.प्र .)
त्योंथर बहाव सिंचाई योजना के मुख्य / माइनर / सब माइनर नहर निर्माण में आने वाली भूमि के लिए तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.
(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय , कलेक्टर, जिला रीवा एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
प. क्र. 293- प्रका.- भू-अर्जन-2022-23. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (7) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पादर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत धारा 19 की कार्यवाही कराई थी. कतिपय / अपरिहार्य कारणों से निर्धारित अवधि में भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्ण नहीं होने से भू-अर्जन अधिनियम की धारा 25 के तहत् दिनांक 17 दिसम्बर 2022 से 17 दिसम्बर 2023 तक के लिए समय- सीमा बढ़ाई जाती है. सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु अधिकृत करता है:-
अनुसूची
लगभग क्षेत्रफल
भूमि का वर्णन
ग्राम
तहसील
जिला
सार्वजनिक प्रयोजन धारा -12के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
रकवा (हे. में. )
खसरा नंबर
(4)
(3)
(2)
छदहना 28/5/ख जवा
(1) रीवा
232 178
(5) 0.129 0.053 0.123 0.305
योग.
(7)
(6)
कार्यपालन यंत्री त्योंथर नहर संभाग , सिरमौर, जिला रीवा (म.प्र.)
त्योंथर बहाव सिंचाई योजना के मुख्य/ माइनर / सब माइनर नहर निर्माण में आने वाली भूमि के लिए तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.
7583
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 सितम्बर 2023
भाग 1 ]
(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण , कार्यालय, कलेक्टर , जिला रीवा एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
प. क्र. 295- प्रका.- भू-अर्जन-2022-23. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (7) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पादर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत धारा 19 की कार्यवाही कराई थी. कतिपय / अपरिहार्य कारणों से निर्धारित अवधि में भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्ण नहीं होने से भू-अर्जन अधिनियम की धारा 25 के तहत् दिनांक 17 दिसम्बर 2022 से 17 दिसम्बर 2023 तक के लिए समय- सीमा बढ़ाई जाती है. सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु अधिकृत करता है: -
अनुसूची
ग्राम
जिला
भूमिका वर्णन तहसील
सार्वजनिक प्रयोजन धारा-12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
रकवा (हे. में. )
लगभग क्षेत्रफल
खसरा
नंबर
(5) (2)
86 (4)
0.097
(3) बौना
(1) रीवा त्योंथर
कोठार
(7)
(6)
कार्यपालन यंत्री त्योंथर नहर संभाग , सिरमौर, जिला रीवा (म.प्र.)
त्योंथर बहाव सिंचाई योजना के मुख्य / माइनर / सब माइनर नहर निर्माण में आने वाली भूमि के लिए तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.
(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण , कार्यालय, कलेक्टर, जिला रीवा एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .
प. क्र. 301 - प्रका.- भू-अर्जन- 2022-23. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (7) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पादर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत धारा 19 की कार्यवाही कराई थी. कतिपय/ अपरिहार्य कारणों से निर्धारित अवधि में भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्ण नहीं होने से भू-अर्जन अधिनियम की धारा 25 के तहत् दिनांक 17 दिसम्बर 2022 से 17 दिसम्बर 2023 तक के लिए समय - सीमा बढ़ाई जाती है. सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु अधिकृत करता है:-
अनुसूची
लगभग क्षेत्रफल
ग्राम
जिला
भूमिका वर्णन तहसील
सार्वजनिक प्रयोजन धारा -12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
रकवा (हे. में. )
खसरा नंबर
(4)
(5) (2)
3
त्योंथर
(1) रीवा
0.210 0.256
4
(3) खटखरी खुर्द
5
0.096
कोठार
0.547
11
(7)
(6) कार्यपालन यंत्री त्योंथर नहर संभाग , सिरमौर, जिला रीवा (म.प्र.)
त्योंथर बहाव सिंचाई योजना के मुख्य/ माइनर / सब माइनर नहर निर्माण में आने वाली भूमि के लिए तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.
योग.. 1.109
भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 सितम्बर 2023
7584
(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर, जिला रीवा एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
प. क्र. 303 - प्रका.- भू- अर्जन-2022-23.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) से (5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (7 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पादर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत धारा 19 की कार्यवाही कराई थी. कतिपय/ अपरिहार्य कारणों से निर्धारित अवधि में भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्ण नहीं होने से भू-अर्जन अधिनियम की धारा 25 के तहत् दिनांक 17 दिसम्बर 2022 से 17 दिसम्बर 2023 तक के लिए समय - सीमा बढ़ाई जाती है. सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु अधिकृत करता है:-
अनुसूची
लगभग क्षेत्रफल
भूमि का वर्णन
ग्राम
तहसील
सार्वजनिक प्रयोजन धारा -12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
रकवा (हे. में .)
जिला
खसरा नंबर
(5)
(4)
(2)
(3)
(1)
0.011
23
अंतरी
त्योंथर
रीवा
0.132
24
0.004
25
0.125
27
0.139
28
0.015
31
(7)
त्योंथर बहाव सिंचाई योजना के (6) कार्यपालन यंत्री त्योंथर नहर संभाग , सिरमौर, जिला रीवा (म.प्र.)
मुख्य / माइनर / सब माइनर नहर निर्माण में आने वाली भूमि के लिए तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.
योग.. 0.426
(2) भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय , कलेक्टर, जिला रीवा एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
प. क्र. 297- प्रका.- भू- अर्जन- 2022-23.- चूंकि , राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) से (5) में वर्णित भूमि की. अनुसूची के पद (7) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पादर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत धारा 19 की कार्यवाही कराई थी. कतिपय / अपरिहार्य कारणों से निर्धारित अवधि में भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्ण नहीं होने से भू-अर्जन अधिनियम की धारा 25 के तहत् दिनांक 17 दिसम्बर 2022 से 17 दिसम्बर 2023 तक के लिए समय- सीमा बढ़ाई जाती है. सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु अधिकृत करता है:-
अनुसूची
लगभग क्षेत्रफल
भूमि का वर्णन
ग्राम
तहसील
सार्वजनिक प्रयोजन धारा -12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
रकवा (हे. में. )
जिला
खसरा नंबर
(4)
(5)
(3)
(2)
(1)
0.200
691
रीवा त्योंथर
टंगहा
(7)
(6)
कार्यपालन यंत्री त्योंथर नहर संभाग , सिरमौर, जिला रीवा (म.प्र.)
त्योंथर बहाव सिंचाई योजना के मुख्य / माइनर / सब माइनर नहर निर्माण में आने वाली भूमि के लिए तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.
7585
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 सितम्बर 2023
भाग 1 ]
(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण , कार्यालय, कलेक्टर, जिला रीवा एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
प. क्र. 299- प्रका.- भू-अर्जन-2022-23. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (7) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पादर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत धारा 19 की कार्यवाही कराई थी. कतिपय / अपरिहार्य कारणों से निर्धारित अवधि में भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्ण नहीं होने से भू-अर्जन अधिनियम की धारा 25 के तहत् दिनांक 17 दिसम्बर 2022 से 17 दिसम्बर 2023 तक के लिए समय - सीमा बढ़ाई जाती है. सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु अधिकृत करता है: -
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन
लगभग क्षेत्रफल
भूमि का वर्णन
धारा -12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
रकवा (हे. में. )
ग्राम
तहसील
जिला
खसरा नंबर
(7)
(6)
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)
त्योंथर बहाव सिंचाई योजना के
कार्यपालन यंत्री
0.243
18
त्योंथर
रीवा
घुसरूम
0.053
19
त्योंथर नहर संभाग , सिरमौर, जिला रीवा
योग.. 0.296
मुख्य / माइनर / सब माइनर नहर निर्माण में आने वाली भूमि के लिए तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का
(म.प्र.)
अर्जन.
(2) भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय , कलेक्टर, जिला रीवा एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
रीवा, दिनांक 29 अगस्त 2023
प. क्र. 723 - प्रका.- भू-अर्जन- 2022-23.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6 ) के उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्राधिकृत करता है, चूंकि त्योंथर नहर सूक्ष्म दबाव सिंचाई योजना की की मुख्य नहर / माइनर / सब माइनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण से धारा 11 (3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन
भूमि का वर्णन
ग्राम
धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
तहसील
जिला
लगभग
क्षेत्रफल (हे. में. )
(6)
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)
2.100
डीह
त्योंथर
रीवा
कार्यपालन यंत्री त्योंथर नहर संभाग , सिरमौर, जिला रीवा (म.प्र.)
त्योंथर नहर सूक्ष्म दबाव सिंचाई योजना की मुख्य / माइनर/ सब माइनर नहर निर्माण में आने वाली भूमि के लिए तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 सितम्बर 2023
7586
(2) भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर, जिला रीवा एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
पत्र क्र. 726- प्रका. भू- अर्जन-2022-23 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) के उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है, चूंकि त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की मुख्य नहर / माइनर / सब माइनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 (3) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमि का वर्णन
ग्राम
तहसील
जिला
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन धारा -12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग
क्षेत्रफल (हे. में.)
(3) (1)
(2)
रीवा
त्योंथर
खटखरी कला
(2)
(5)
(6)
(4)
1.210 कार्यपालन यंत्री त्योंथर नहर संभाग , सिरमौर, जिला रीवा (म.प्र.).
त्योंथर बहाव सिंचाई योजना के मुख्य / माइनर / सब माइनर नहर निर्माण में आने वाली भूमि के लिए तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.
भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण , कार्यालय, कलेक्टर, जिला रीवा एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
पत्र क्र. 729- प्रका.- भू- अर्जन-2022-23. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) के उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है, चूंकि त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की मुख्य नहर / माइनर / सब माइनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 (3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमि का वर्णन
ग्राम
तहसील
जिला
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन
लगभग
धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
क्षेत्रफल (हे. में.)
(2)
(3) (1)
गोंद कला रीवा
त्योंथर
(6)
(5)
(4)
1.050
कार्यपालन यंत्री त्योंथर नहर संभाग, सिरमौर, जिला रीवा (म.प्र.) .
त्योंथर बहाव सिंचाई योजना के मुख्य / माइनर / सब माइनर नहर निर्माण में आने वाली भूमि के लिए तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.
7587
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 सितम्बर 2023
भाग 1 ]
(2) भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय , कलेक्टर, जिला रीवा एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
पत्र क्र. 732- प्रका.-भू-अर्जन-2022-23. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) के उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है, चूंकि त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की मुख्य नहर / माइनर / सब माइनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 (3) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन भूमि का वर्णन
ग्राम
धारा -12के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
तहसील
जिला
लगभग
क्षेत्रफल (हे. में.)
(6)
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)
4.500
छदहना
रीवा
जवा
कार्यपालन यंत्री त्योंथर नहर संभाग , सिरमौर, जिला रीवा (म.प्र.).
त्योंथर बहाव सिंचाई योजना के मुख्य / माइनर / सब माइनर नहर निर्माण में आने वाली भूमि के लिए तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.
(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण , कार्यालय , कलेक्टर, जिला रीवा एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, प्रतिभा पॉल , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
(ग) नगर/ ग्राम- बिकरा (घ) क्षेत्रफल-3.139 हेक्टेयर
खसरा नंबर
अर्जित रकबा (हे. में. )
(2)
(1)
0.006
11/1/1/22
कार्यालय , कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग सतना, दिनांक 11 सितम्बर 2023
0.006
0.015
314/1
0.068
321/1
0.005
0.007
15/2/2/1/10
0.046
71/1
0.037
82/4/1
0.038 क्र. 1131- भू-अर्जन-2023. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013, संशोधन (क्र. एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता हैः-
82/5/1
0.007 अनुसूची
0.098
69/2/1/1
0.002
68/2/1/1/1
0.006 भूमि का वर्णनः- (म.प्र . शासन / निजी खाता) (क) जिला-सतना (ख) तहसील-नागौद [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 सितम्बर 2023
7588
(2) (1)
0.007
15/2/2/1/9
0.010
15/2/2/1/13
0.006 13/1/4
0.006
13/1/7
0.010
468/1/1/4
0.074
300/1/1
0.006 7/1
0.090
552/2
0.010 468/1/1/9
0.005 11/1/1/26
0.007
15/2/2/1/14
0.009
468/1/1/24
0.006
0.010 468/1/1/5
0.010
468/1/1/14
0.010
468/1/1/12
0.005
0.005 470/1/1
0.007
470/2
0.010
468/1/1/21
0.140
481/1
0.006 14/2/1/2
0.105 7/2
0.009 6/2/1
0.005
0.006
13/1/6
0.010
468/1/1/22
0.007
15/2/2/1/3
0.007
15/2/2/1/8
0.005
0.006
0.043
9/3/2
0.006
0.006 10/2
0.006
0.013
279/1/2
0.020
468/1/1/1
0.090
9/1/1
0.048
277/1
0.010
468/1/1/8
0.007
15/2/2/1/4
0.010
468/1/1/16
0.151 86/2/1
0.012 85/2/1
0.009
468/1/1/6
0.025 276/2/1
(2)
(1 )
0.006
8/3/1
0.042
9/3/1
0.069
84/1
0.010
468/1/1/23
0.074
300/2/1
0.056
262/1
0.130
274/1
0.009
468/1/1/13
0.005
0.007
468/1/1/2
0.006
0.009
468/1/1/15
0.024
550/1
0.104
545/1/1
0.009
551/1
0.010
468/1/1/19
0.010
468/1/1/20
0.133
0.006
14/1/1
0.007
15/2/2/1/12
0.020
0.002
10/1
0.017
64/1
0.006
11/1/1/23
0.009
468/1/1/17
0.007
15/2/2/1/11
0.007
15/2/2/1/7
0.352
264/1/1/1/1/1
0.020
275/1
0.010
468/1/1/10
0.007
15/2/2/1/15
0.041
273/1/1
0.006
0.006
11/1/1/24
0.003
72/2
0.005
13/1/1
0.023
15/2/2/1/1
0.004
14/2/1/1
0.010
468/1/1/18
0.009
468/1/1/11
0.005
0.006
13/1/5
0.005
0.007
15/2/2/1/3
0.006
13/1/2
0.007
15/2/2/1/16 भाग 1]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 सितम्बर 2023
(1)
(2)
0.006
13/1/3
0.010
468/1/1/25
0.006
0.010
468/1/1/7
0.007
15/2/2/1/16
0.005
0.006
11/1/1/25
0.139
5/2/1
0.007
15/2/2/1/2
0.006
0.006
11/1/1/20
0.010
468/1/1/3
0.009
70/2/1
0.099
69/2/2/1
0.006
68/2/2
0.037
82/2
0.038
82/3
योग .. 3.139
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है-उप मुख्य अभियंता (निर्माण- II) , पश्चिम मध्य रेल्वे सतना, मध्यप्रदेश द्वारा ललितपुर- सतना-रीवा-सिंगरौली-महोबा- खजुराहो (541 कि.मी. ) नई बड़ी रेलवे लाईन निर्माण हेतु.
(3) भूमि के नक्शे ( प्लान) का निरीक्षण , कलेक्टर (भू-अर्जन) , जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.
क्र. 1132- भू-अर्जन-2023. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 , संशोधन (क्र. एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता हैः-
अनुसूची
भूमि का वर्णनः- (म.प्र. शासन/निजी खाता)
(क) जिला-सतना
(ख) तहसील- रघुराजनगर
(ग) नगर/ ग्राम- करहीहरमल्ला
(घ) क्षेत्रफल-0.410 हेक्टेयर
खसरा नंबर
अर्जित रकबा (हे. में.)
(1)
(2)
0.024
165/1/1/1/1/1
0.006
165/1/2/1/1
0.001
165/1/2/3/1
0.004
165/1/2/4/1
0.001
165/1/2/5/1
7589
(1)
(2)
0.004
165/1/2/6/1
0.001
165/1/2/7/1
0.004
165/1/2/8/1
0.026
165/2/1/1/1/1/1
0.002
165/3/3/1
0.002
165/3/4/1
0.002
165/3/5/1
0.025
169/2/10
0.006
178/2
0.003
178/1/1
0.149
53/2/1/1
0.004
53/2/1/3
0.004
53/2/1/4
0.004
53/2/1/5
0.004
53/2/1/6
0.004
53/2/1/7
0.004
53/2/1/8
0.004
53/2/1/9
0.018
53/2/13/1
0.004
53/2/13/2
0.004
53/2/13/3
0.004
53/2/13/4
0.004
53/2/13/5
0.012
53/2/13/6
0.008
53/2/15/1
0.010
53/2/15/2
0.010
53/2/15/3
0.004
53/2/15/4
0.004
53/2/15/5
0.004
53/2/15/6
0.008
53/2/16/1
0.004
53/2/16/2
0.008
53/2/16/3
0.004
53/2/16/4
0.012
53/2/16/5
योग .. 0.410
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- उप मुख्य अभियंता (निर्माण- II) , पश्चिम मध्य रेल्वे सतना, मध्यप्रदेश द्वारा ललितपुर- सतना-रीवा-सिंगरौली-महोबा- खजुराहो (541 कि.मी.) नई बड़ी रेलवे लाईन निर्माण हेतु.
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण , कलेक्टर ( भू-अर्जन) , जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अनुराग वर्मा, कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट.
7590
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 सितम्बर 2023
[भाग 1
कार्यालय , कलेक्टर , जिला शहडोल , मध्यप्रदेश
एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग
शहडोल , दिनांक 14 सितम्बर 2023
क्र. दस-भू-अर्जन-प्र.क्र 33-अ- 82-2022-23-5927 .-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है. अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 , (क्र. 30 , सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -
अनुसूची
भूमि का वर्णनः-
(क) जिला-शहडोल
(ख) तहसील-ब्यौहारी
क्र. दस-भू-अर्जन-प्र.क्र 35-अ-82-2022-23-5926.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है. अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 , (क्र. 30, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
(ग) ग्राम-चंदोला
अनुसूची
(घ) लगभग क्षेत्रफल (निजी भूमि)-2.427 हेक्टेयर
भूमि का वर्णनः-
खसरा नंबर
रकवा (हे. में.)
(क) जिला-शहडोल
(1)
(2)
(ख) तहसील-ब्यौहारी
0.809
161/1/3
(ग) ग्राम-मउ
0.202
168/6/4
(घ) लगभग क्षेत्रफल ( निजी भूमि) -2.041 हेक्टेयर
0.203
168/6/3
खसरा नंबर
रकबा (हे. में.)
0.101
168/6/2/1
(1)
0.101
(2)
168/6/2/2
0.202
0.076
36/1
168/6/1
0.809
0.135
38/1
168/5
0.460
40/1
योग .. 2.427
0.350
40/2
54
0.210
0.670
55/1
0.100
0.040
39/2
योग .. 2.041
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-राज्यमार्ग-57 के रीवा-ब्यौहारी-टेटका मोड खण्ड के पेव्ड शोल्डर के साथ 2 लेन का पुनर्वास और उन्नयन (आरंभ चैनेज 0.00 से 18.55 कि.मी. तक, बघवार नहर पुल निर्माण से आरंभ 32.60 से 33.00 कि.मी. और आरंभ 40.45 कि.मी. से 111.50 कि.मी. तक डिजाईन लम्बाई 90कि.मी.) .
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , ब्यौहारी , जिला शहडोल / संभागीय प्रबंधक, मध्यप्रदेश विकास निगम लिमिटेड, शहडोल के कार्यालय में किया जा सकता है .
शहडोल, दिनांक 18 सितम्बर 2023 (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- राज्यमार्ग-57 के रीवा- ब्यौहारी - टेटका मोड खण्ड के पेव्ड शोल्डर के साथ 2 लेन का पुनर्वास और उन्नयन (आरंभ चैनेज 0.00 से 18.55 कि.मी. तक, बघवार नहर पुल निर्माण से आरंभ 32.60 से 33.00 कि.मी. और आरंभ 40.45 कि.मी. से 111.50 कि.मी. तक डिजाईन लम्बाई 90कि.मी. ).
(3 ) भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), ब्यौहारी , जिला शहडोल/ संभागीय प्रबंधक, मध्यप्रदेश विकास निगम लिमिटेड, शहडोल के कार्यालय में किया जा सकता है .
क्र. दस- भू-अर्जन-प्र.क्र 37-अ-82-2022-23-5995.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है. अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 सितम्बर 2023
7591
अनुसूची
भूमि का वर्णनः-
पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 , संशोधन (क्र. 30 , सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
(क) जिला-शहडोल
अनुसूची
(ख) तहसील-जयसिंहनगर
भूमि का वर्णनः-
(ग) ग्राम-घोरसा
(क) जिला-शहडोल
(घ) लगभग क्षेत्रफल (निजी भूमि) -0.650 हेक्टेयर
(ख) तहसील- जयसिंहनगर
खसरा नंबर
रकवा (हे . में .)
(ग) ग्राम-टिहकी
(1)
(2) (घ) लगभग क्षेत्रफल (निजी भूमि) -0.581 हेक्टेयर
0.610
116/1
खसरा नंबर
रकवा (हे. में.)
0.040
116/2/2
(1)
(2)
योग .. 0.650
0.095
606/6/1
0.095
606/6/2
0.068
600/1/1
0.010
593/2
0.049
595/1
0.048
595/2
0.070
596/1
0.070
596/2
0.040
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-राज्यमार्ग-57 के रीवा-ब्यौहारी- टेटका मोड खण्ड के पेव्ड शोल्डर के साथ 2 लेन का पुनर्वास और उन्नयन (आरंभ चैनेज 0.00 से 18.55 कि.मी. तक, बघवार नहर पुल निर्माण से आरंभ 32.60 से 33.00 कि.मी. और आरंभ 40.45 कि.मी. से 111.50 कि.मी. तक डिजाईन लम्बाई 90कि.मी.).
601/1/1/1
0.036
601/1/1/2
योग .. 0.581
(3) भूमि के नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), जयसिंहनगर, जिला शहडोल/संभागीय प्रबंधक, मध्यप्रदेश विकास निगम लिमिटेड, शहडोल के कार्यालय में किया जा सकता है.
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- राज्यमार्ग-57 के रीवा-ब्यौहारी- टेटका मोड खण्ड के पेव्ड शोल्डर के साथ 2 लेन का पुनर्वास और उन्नयन (आरंभ चैनेज 0.00 से 18.55 कि.मी. तक, बघवार नहर पुल निर्माण से आरंभ 32.60 से 33.00 कि.मी. और आरंभ 40.45 कि.मी. से 111.50 कि.मी. तक, डिजाईन लम्बाई 90कि.मी. ).
(3 ) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , जयसिंहनगर, जिला शहडोल / संभागीय प्रबंधक, मध्यप्रदेश विकास निगम लिमिटेड, शहडोल के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. दस- भू-अर्जन- प्र.क्र36-अ-82-2022-23-5997. - चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 , संशोधन (क्र. 30, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता हैः-
अनुसूची
भूमि का वर्णनः-
(क) जिला-शहडोल
(ख) तहसील- जयसिंहनगर
(ग) ग्राम-देवलिहानटोला
(घ) लगभग क्षेत्रफल (निजी भूमि) -0.190 हेक्टेयर क्र. दस- भू-अर्जन-प्र.क्र 34-अ-82-2022-23-5996.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है. अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 , संशोधन (क्र. 30, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
7592
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 सितम्बर 2023
खसरा नंबर
(1)
रकवा (हे. में.) (2)
0.020
145/1/1
0.020
145/1/2
0.020
145/2/1
0.010
145/2/2/1
0.010
145/2/2/2
0.010
145/2/2/3
0.020
145/3/1
0.020
145/3/2
0.040
145/4
146
0.020
योग .. 0.190
[भाग 1
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-राज्यमार्ग-57 के रीवा- ब्यौहारी- टेटका मोड खण्ड के पेव्ड शोल्डर के साथ 2 लेन का पुनर्वास और उन्नयन (आरंभ चैनेज 0.00 से 18.55 कि.मी. तक, बघवार नहर पुल निर्माण से आरंभ 32.60 से 33.00 कि.मी. और आरंभ 40.45 कि.मी. से 111.50 कि.मी. तक डिजाईन लम्बाई 90कि.मी. ).
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), जयसिंहनगर, जिला शहडोल/ संभागीय प्रबंधक, मध्यप्रदेश विकास निगम लिमिटेड, शहडोल के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, वंदना वैद्य , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला रीवा , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
रीवा, दिनांक 20 जून 2023
भू-अर्जन- प्र. क्र. अ-82-22-23- प. क्र. 408-भू-अर्जन-23. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न सूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) के उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ. साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा अथवा, ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगाः-
अनुसूची
भूमिका विवरण
जिला
तहसील
ग्राम
लगभग
सार्वजनिक प्रयोजन धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
क्षेत्रफल (हे. में.)
(1)
(2)
(3)
(4)
रीवा
सेमरिया कोलवार
0.150 (5)
(6)
मझगवां शाखा नहर निर्माण हेतु भूमि का अर्जन.
कार्यपालन यंत्री बाणसागर पक्का बांध, संभाग क्रमांक-3, देवलोंद, जिला शहडोल (म.प्र.)
(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण , कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा ), रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, प्रतिभा पाल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
7593
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 सितम्बर 2023
भाग 1 ]
कार्यालय, कलेक्टर जिला सतना मध्यप्रदेश एवं पदेन उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग
भू-अर्जन प्र०क्र० अ82/23-24 पत्र क्र01206/ भू- अर्जन/23 दि० 20/09/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन
धारा 12 के लिए प्राधिकृत
अधिकारी
ग्राम
जिला तहसील
अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग
6
5
4
2
3
1
मझगवां 6.6407 हे.
सतना नागौद
बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद सतना शाखा नहर की मझगवां सबमाइनर के निर्माण हेतु
कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-1 नागौद जिला सतना (म०प्र० )
भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
भू-अर्जन प्र ०क्र० अ82/23-24 पत्र क्र०1207/ भू-अर्जन / 23 दि० 20/09/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन
धारा 12 के लिए प्राधिकृत
अधिकारी
ग्राम
तहसील
जिला
अर्जनीय रकवा (हे. मे) लगभग
6
5
4
2
3
1
0.557 हे.
सतना
समोगर कोठार
रामपुर बाघेलान
बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर अंतर्गत पडरिया वितरिका निर्माण हेतु
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय मैहर जिला सतना (म०प्र०)
भूमि का नक्शा (प्लान ) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 सितम्बर 2023
[ भाग 1 7594
भू-अर्जन प्र ०क्र ० अ82/23-24 पत्र क्र ०1208/ भू-अर्जन / 23 दि० 20/09/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (5 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्तउक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील
धारा 12 के लिए प्राधिकृत
अधिकारी
जिला
ग्राम अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग
1
4
2
3
6
5
सतना अमरपाटन गोरा
5.953 हे
बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर के अंतर्गत अजवानी वितरिका निर्माण हेतु
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय मैहर जिला सतना (म०प्र०)
भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
भू-अर्जन प्र०क्र ० अ82/ 23-24 पत्र क्र०.12.09 / भू- अर्जन / 23 दि० 20/09/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (5 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन
धारा 12 के लिए प्राधिकृत
अधिकारी
तहसील ग्राम
जिला
अर्जनीय रकवा (हे . में) लगभग
6
1
3
4
5
2
2.867 हे
सतना रामपुर पाल बाघेलान
बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर के अंतर्गत बैजनाथ उपशाखा के जुडमनियां माइनर नहर निर्माण हेतु
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय मैहर जिला सतना (म०प्र०)
भूमि का नक्शा (प्लान ) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा ) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
7595
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 सितम्बर 2023
भाग 1 ]
भू-अर्जन प्र० क्र० अ 82/23-24 पत्र क्र०.. 240./भू-अर्जन/23 दि० २०/०१/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिदं गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी
ग्राम
तहसील
जिला
अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग
6
5
4
3
2
1
12.2664
भटनबारा
उचेहरा
सतना
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क0 07 सतना, जिला सतना (म०प्र०)
नागौद सतना शाखा नहर के अंतर्गत महदेई वितरिका की सेमरी दुबे माइनर , सोनवर्षा सब माइनर , भटनवारा सब माइनर एवं सेमरी दुबे सब माइनर-2 के निर्माण हेतु ।
भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
भू-अर्जन प्र० क्र० अ 82/23-24 पत्र क्र०.12.11 /भू-अर्जन/23 दि० १०/०१/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी
ग्राम
तहसील
जिला
अर्जनीय रकवा
(हे. में) लगभग
6
5
4
3
2
1
2.9887
करही कला
उचेहरा
सतना
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क0 07 सतना, जिला सतना (म०प्र०)
नागौद सतना शाखा नहर के अंतर्गत लगरगवां वितरिका की करही खुर्द माइनर एवं पोड़ी गरादा माइनर 1 के निर्माण हेतु ।
भूमि का नक्शा (प्लान ) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 सितम्बर 2023
7596
भू-अर्जन प्र ०क्र ० अ 82 /23-24 पत्र क्र0.121.2 /भू-अर्जन/ 23 दि० १०/०१/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी
तहसील
जिला
ग्राम अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग
5
6
3
4
2
1
1.6247
सतना
उचेहरा चौथहा
नागौद सतना शाखा नहर के अंतर्गत महदेई वितरिका की सोनवर्षा माइनर के निर्माण हेतु ।
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क0 07 सतना, जिला सतना (म०प्र०)
भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
भू-अर्जन प्र० क्र० अ 82/ 23-24 पत्र क्र०.1213./भू-अर्जन/23 दि०२० /०१ /2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी
ग्राम
तहसील
जिला
अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग
6
5
4
3
2
1
1.0637
कटिया
उचेहरा
सतना
नागौद सतना शाखा नहर के अंतर्गत लगरगवां वितरिका की करही खुर्द माइनर के निर्माण हेतु ।
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क0 07 सतना, जिला सतना (म०प्र०)
भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
7597
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 सितम्बर 2023
भाग 1 ]
भू-अजन प्र०क्र ० अ82/23-24 पत्र क्र०.२.१५ / भू-अर्जन/23 दि० १०/०१/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (5 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन
धारा 12 के लिए प्राधिकृत
अधिकारी
तहसील
ग्राम
जिला
अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग
6
5
2
4
1
1.8678 हे.
3 पतेरी
उचेहरा
सतना
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 7 सतना जिला सतना (म० प्र० )
बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद सतना शाखा नहर की महदेई वितरिका की उमरी माइनर निर्माण हेतु
भूमि का नक्शा (प्लान ) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
भू-अर्जन प्र० क्र० अ 82/23-24 पत्र क्र0.1215/भू-अर्जन/ 23 दि०१० /०१ /2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी
ग्राम
तहसील
जिला
अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग
6
5
4
3
2
1
1.8684
उचेहरा
सतना
गोबराव कला
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क0 07 सतना, जिला सतना (म०प्र०)
नागौद सतना शाखा नहर के अंतर्गत महदेई वितरिका की गोबरांव कला माइनर के निर्माण हेतु ।
भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 सितम्बर 2023
7598
भू-अर्जन प्र०क्र ० अ 82/ 23-24 पत्र क्र०.२.१७ /भू-अर्जन/23 दि० २०/०१/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी
ग्राम
तहसील
जिला
अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग
6
5
4
3
2
1
0.9317
लगरगवां
सतना
उचेहरा
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क0 07 सतना, जिला सतना (म०प्र०)
नागौद सतना शाखा नहर के अंतर्गत महदेई वितरिका की सेमरी कुर्मिहाई माइनर 01 एवं 02के निर्माण हेतु ।
भूमि का नक्शा (प्लान ) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
भू-अर्जन प्र० क्र० अ 82/ 23-24 पत्र क्र0.12.17/भू-अर्जन/ 23 दि०२० /०१ /2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी
ग्राम
तहसील
जिला
अर्जनीय रकवा
(हे. में) लगभग
6
5
4
3
2
1
9.7104
उचेहरा पोड़ी गरादा
सतना
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क0 07 सतना, जिला सतना (म०प्र०)
नागौद सतना शाखा नहर के अंतर्गत लगरगवां वितरिका की पोड़ी गरादा माइनर 01 एवं 02 के निर्माण हेतु ।
भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
7599
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 सितम्बर 2023
भाग 1 ]
भू-अर्जन प्र० क्र० अ 82/23-24 पत्र क्र0.12/8/भू- अर्जन/23 दि० १०/०१/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी
ग्राम
तहसील
जिला
अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग
6
5
4
3
2
1
1.7028
उचेहरा
सतना
करही खुर्द
नागौद सतना शाखा नहर के अंतर्गत लगरगवां वितरिका की करही खुर्द माइनर के निर्माण हेतु ।
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क0 07 सतना, जिला सतना (म०प्र०)
भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
भू-अर्जन प्र ० क्र ० अ 82/23-24 पत्र क्र०.१.२.११/भू- अर्जन /23 दि० 20/09/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी
ग्राम
तहसील
जिला
अर्जनीय रकवा
(हे. में) लगभग
6
5
2
3
4
1
5.5308
उरदना
उचेहरा
सतना
नागौद सतना शाखा नहर के अंतर्गत लगरगवां वितरिका की पोड़ी गरादा माइनर 1 के निर्माण हेतु ।
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क0 07 सतना, जिला सतना (म०प्र०)
भूमि का नक्शा (प्लान ) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 सितम्बर 2023
7600
भू-अर्जन प्र० क्र० अ 82/ 23-24 पत्र क्र०.12.20/भू-अर्जन/23 दि०२०/०१/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अनुसूची
भूमि का वर्णन
तहसील
ग्राम
जिला
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी
अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग
4
3
2
1
1.3365
उमरी
उचेहरा
सतना
6
5
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क0 07 सतना, जिला सतना (म०प्र०)
नागौद सतना शाखा नहर के अंतर्गत महदेई वितरिका की उमरी माइनर एवं सोनवर्षा माइनर के निर्माण हेतु ।
भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर ( अर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
भू-अर्जन प्र ० क्र ० अ 82/23-24 पत्र क्र0.12.21/भू- अर्जन/23 दि० १०/०१/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अनुसूची
भूमि का वर्णन
ग्राम
तहसील
जिला
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी
अर्जनीय रकवा
(हे. में) लगभग
4
3
2
1
2.7072
उचेहरा
सतना
मतरी बरमेंन्द्र
6
5
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क0 07 सतना, जिला (म०प्र०) सतना
नागौद सतना शाखा नहर के अंतर्गत लगरगवां वितरिका की सेमरी कुर्मिहाई माइनर के निर्माण हेतु।
भूमि का नक्शा (प्लान ) कार्यालय कलेक्टर (भू- अर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
7601
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 सितम्बर 2023
भाग 1 ]
भू-अर्जन प्र० क्र० अ 82/23-24 पत्र क्र0.12.22/भू-अर्जन/23 दि०२० /०१ /2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अनुसूची
भूमि का वर्णन
ग्राम
तहसील
जिला
अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग
4
3
2
1
2.4696 उचेहरा
सतना
मतरी बरमेंन्द्र
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी
6
5
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क0 07 सतना, जिला (म०प्र०) सतना
नागौद सतना शाखा नहर के अंतर्गत महदेई वितरिका की सेमरी कुर्मिहाई माइनर के निर्माण हेतु।
भूमि का नक्शा (प्लान ) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
भू-अर्जन प्र ० क्र० अ 82/23-24 पत्र क्र0.12.2.3/ भू-अर्जन/ 23 दि० २०/७१/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।
अनुसूची
भूमि का वर्णन
ग्राम
तहसील
जिला
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी
अर्जनीय रकवा
(हे. में) लगभग
4
3
2
1
1.5391
उचेहरा
सतना
बड़खेरा
6
नागौद सतना शाखा नहर के अंतर्गत महदेई वितरिका की सोनवर्षा माइनर के निर्माण हेतु ।
5 कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क0 07 सतना, जिला सतना (म०प्र०)
भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 सितम्बर 2023
7602
भू-अर्जन प्र०क्र ० अ82/23-24 पत्र क्र०./224 / भू-अर्जन/23 दि० २०/०१/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (5 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन
धारा 12 के लिए प्राधिकृत
अधिकारी
तहसील
ग्राम
जिला
अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग
6
5
3
4
2
1
सतना कोठी
4.0896 है.
जमुनिहाई
बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद सतना शाखा नहर निर्माण हेतु
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा
विकास संभाग क्रमांक-1
नागौद जिला सतना (म०प्र०)
भूमि का नक्शा (प्लान ) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
भू-अर्जन प्र ०क्र० अ82/23-24 पत्र क्र०.122.5/भू-अर्जन/23 दि० २०/09/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (5 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन
धारा 12 के लिए प्राधिकृत
अधिकारी
तहसील
ग्राम
जिला
अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग
5
6 3
4
2
1
9.6804हे.
सतना
नयागांव
कोठी
बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद सतना शाखा नहर की टेल वितरिका निर्माण हेतु
कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-1 नागौद जिला सतना (म०प्र०)
भूमि का नक्शा (प्लान ) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
7603
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 सितम्बर 2023
भाग 1 ]
भू-अर्जन प्र ०क्र० अ82/23-24 पत्र क्र0.1.2.26/ भू-अर्जन/ 23 दि० २०/७१/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन
तहसील
धारा 12 के लिए प्राधिकृत
अधिकारी
जिला
ग्राम अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग
1
5
6
3
4
पैकोरी
सतना
0.8556 हे.
2 कोठी
कार्यपालन यंत्री , नर्मदा
विकास संभाग क्रमांक-1
नागौद जिला सतना (म ० प्र० )
बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद सतना शाखा नहर के निर्माण हेतु
भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
भू-अर्जन प्र०क्र० अ82/23-24 पत्र क्र०..1.2.27/ भू-अर्जन / 23 दि० 20/09/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (5 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन
जिला
ग्राम
धारा 12 के लिए प्राधिकृत
अधिकारी
तहसील
अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग
1
2
3
5
4
6 सतना कोठी
1.6620 हे.
खड़ौरा
बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद सतना शाखा नहर निर्माण हेतु
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा
विकास संभाग क्रमांक-1
नागौद जिला सतना (म०प्र०)
भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 सितम्बर 2023
7604
[ भाग 1
भू-अर्जन प्र०क्र० अ82/23-24 पत्र क्र०..1.2.28/भू-अर्जन / 23 दि० २०/०१/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (5 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन
धारा 12 के लिए प्राधिकृत
अधिकारी
जिला तहसील . ग्राम अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग
6
1
2
3
4
5
सतना कोठी चोरबरी 8.6964हे.
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा
विकास संभाग क्रमांक-1
नागौद जिला सतना (म०प्र०)
बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद सतना शाखा नहर निर्माण हेतु
भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
भू-अर्जन प्र ०क्र० अ82/23-24 पत्र क्र०.1.229/भू-अर्जन/23 दि० २०/०१/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (5 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन
धारा 12 के लिए प्राधिकृत
अधिकारी
तहसील
जिला
ग्राम अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग
6 1
2
4
3
7.1964 हे.
बिरसिंहपुर चंदई
सतना
बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद सतना शाखा नहर की टेल वितरिका निर्माण हेतु
5 कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-1 नागौद जिला सतना (म०प्र०)
भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
7605
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 सितम्बर 2023
भाग 1 ]
भू-अर्जन प्र ०क्र० अ82/23-24 पत्र क्र०.12.30/भू-अर्जन/23 दि० २०/०१/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (5 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन
धारा 12 के लिए प्राधिकृत
अधिकारी
जिला तहसील
ग्राम अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग
6
2
3
5
4
1
6.7572 हे
सतना बिरसिंहपुर स्वाता
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा
विकास संभाग क्रमांक-1
बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद सतना शाखा नहर की टेल वितरिका निर्माण हेतु
नागौद जिला सतना (म० प्र ०)
भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
भू-अर्जन प्र०क्र ० अ82/23-24 पत्र क्र०.1.2.3.1./भू-अर्जन/23 दि० २०/०१/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (5 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन
धारा 12 के लिए प्राधिकृत
अधिकारी
जिला तहसील
ग्राम अर्जनीय रकवा (हे. मे) लगभग
1
2
4
6 3
5
सतना
2.1996 हे.
कोठी कमलो
बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद सतना शाखा नहर की टेल वितरिका के निर्माण हेतु
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-1 नागौद जिला सतना (म० प्र०)
भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 सितम्बर 2023
7606
भू-अर्जन प्र ०क्र० अ82/23-24 पत्र क्र0.1.2.3.2/भू-अर्जन/ 23 दि० 20/09/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन
धारा 12 के लिए प्राधिकृत
अधिकारी
तहसील
जिला
ग्राम अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग
3
6
1
2
4
5
सतना
8.3808 हे
मौहरिया
कोठी
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-1 नागौद जिला सतना (म० प्र०)
बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद सतना शाखा नहर की टेल वितरिका निर्माण हेतु भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
भू-अर्जन प्र०क्र० अ82/23-24 पत्र क्र०.1.2.3.3 भू-अर्जन/23 दि० १०/०१/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन
धारा 12 के लिए प्राधिकृत
अधिकारी
तहसील ग्राम
जिला
अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग
6
5
1
2
3
4
5.5104 हे.
सतना बिरसिंहपुर ऐजी
बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौदं सतना शाखा नहर की टेल वितरिका के निर्माण हेतु
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-1 नागौद जिला सतना (म०प्र० )
भूमि का नक्शा (प्लान ) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
7607
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 सितम्बर 2023
भाग 1 ]
भू-अर्जन प्र०क्र० अ82/23-24 पत्र क्र०.1234 / भू-अर्जन/23 दि० १०/०१/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन
धारा 12 के लिए प्राधिकृत
अधिकारी
ग्राम
तहसील
जिला
अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग
6
5
4
2
3
1
0.8496 हे.
बिरसिंहपुर पचौर
सतना
बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद सतना शाखा नहर की टेल वितरिका के निर्माण हेतु
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-1 नागौद जिला सतना (म०प्र ०)
भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
भू-अर्जन प्र०क्र० अ82/ 23-24 पत्र क्र०/255/ भू- अर्जन/23 दि० 24/09/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन
धारा 12 के लिए प्राधिकृत
अधिकारी
ग्राम
तहसील
जिला
अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग
6
5
4
1
2
3
3.719 हे
नागौद
सतना
मुगहर
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र . 07 जिला सतना (म० प्र०)
बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद (सतना) शाखा नहर के अंतर्गत चन्दकुइया माइनर नहर निर्माण हेतु
भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 सितम्बर 2023
7608
भू-अर्जन प्र ०क्र० अ82/ 23-24 पत्र क्र०.1276 / भू- अर्जन / 23 दि ० 21/09/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन
जिला तहसील
ग्राम
धारा 12 के लिए प्राधिकृत
अधिकारी
अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग
1
2
3
4
5
6
सतना
कोडर
नागौद
3.455 हे कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 07 जिला सतना (म ०प्र० )
बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद (सतना) शाखा नहर के अंतर्गत तिघरा माइनर नहर निर्माण हेतु
भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर ( भूअर्जन शाखा ) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
भू-अर्जन प्र०क्र ० अ82/23-24 पत्र क्र0.1.2.37/ भू- अर्जन/23 दि० 21/09/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन
धारा 12 के लिए प्राधिकृत
अधिकारी
जिला तहसील ग्राम अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग
4
6
2
3
5
1
सतना नागौद
1.234 हे
उमरी चौवें
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 07 जिला सतना (म० प्र ० )
बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद (सतना) शाखा नहर के अंतर्गत बमुरहिया माइनर नहर निर्माण हेतु
भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
7609
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 सितम्बर 2023
भाग 1 ]
भू-अर्जन प्र०क्र ० अ82/ 23-24 पत्र क्र० /258/ भू-अर्जन/ 23 दि० 21/09/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन
धारा 12 के लिए प्राधिकृत
अधिकारी
तहसील
ग्राम
जिला
अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग
6
2
4
5
1
3
सतना नागौद
0.108 हे
शहपुर
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 07 जिला सतना (म ० प्र ० )
बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद (सतना) शाखा नहर के अंतर्गत माडाटोला सब माइनर नं. 2 नहर निर्माण हेतु
भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
भू-अर्जन प्र ० क्र० अ82/23-24 पत्र क्र०./239 /भू-अर्जन/23 दि० 24/09/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन
धारा 12 के लिए प्राधिकृत
अधिकारी
तहसील
ग्राम
जिला
अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग
6
5
3
4
1
2
9.0888 हे
अमरपाटन
सतना
उमराही बिहारीराम
बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर के अंतर्गत सोनौरा उपशाखा नहर निर्माण हेतु
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय मैहर जिला सतना (म०प्र०)
भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
7610
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 सितम्बर 2023
[भाग 1
भू-अर्जन प्र०क्र ० अ82/23-24 पत्र क्र०.12.५०/भू- अर्जन/ 23 दि० 21/09/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 12 के लिए प्राधिकृत
अधिकारी
अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग 1
2
3
4 सतना नागौद धमनहा
2.215 हे 5
6
कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्र . 07 जिला सतना (म० प्र० )
बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद (सतना) शाखा नहर के अंतर्गत तिघरा सब माइनर नहर निर्माण हेतु
भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
भू- अर्जन प्र० क्र० अ 82 / 22-23 पत्र क्र०1241/ भू- अर्जन/ 23 दिनांक 21/ 09/ 202.7 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा -11 की उपधारा (2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है । साथ ही अधिनियम की धारा -11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 12 के लिए प्राधिकृत
अधिकारी
तहसील ग्राम
जिला
अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग
4 2
1
3
3.077 हे सतना उचेहरा बैरागल
6
5
कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्र. 07 जिला सतना (म ०प्र०)
बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद (सतना) शाखा नहर के अंतर्गत कंचनपुर माइनर निर्माण हेतु
भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा ) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
7611
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 सितम्बर 2023
भाग 1 ]
भू--अर्जन प्र ०क्र ० अ82/23--24 पत्र क्र०.1242/भू-अर्जन/ 23 दि० 21/09/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील
जिला
ग्राम
धारा 12 के लिए प्राधिकृत
अधिकारी
अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग
1
2
3
4
5
6
सतना नागौद माडाटोला 1.429 हे कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 07 जिला सतना (म० प्र० )
बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद (सतना) शाखा नहर के अंतर्गत माडाटोला सब माइनर नं. 2 निर्माण हेतु
भूमि का नक्शा (प्लान ) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
भू-अर्जन प्र०क्र० अ82/ 23-24 पत्र क्र० /243/भू-अर्जन/23 दि० १1/09/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन
धारा 12 के लिए प्राधिकृत
अधिकारी
ग्राम
जिला तहसील
अर्जनीय रकवा (हे . में) लगभग
6
3
4
1
5
2
4.0668 हे
बिरसिंहपुर खुटहा
सतना
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-1 नागौद जिला सतना (म०प्र ०)
बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद सतना शाखा नहर की टेल वितरिका निर्माण हेतु
भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 सितम्बर 2023
7612
भू-अर्जन प्र० क्र ० अ82/23-24 पत्र क्र०/२.५.५./भू-अर्जन/23 दि० 21/09/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन
धारा 12 के लिए प्राधिकृत
अधिकारी
ग्राम
तहसील
जिला
अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग
6
5
4
3
1
2
1.1429 हे.
बिरसिंहपुर करौंदी
सतना
बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद सतना शाखा नहर टेल वितरिका निर्माण हेतु
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा
विकास संभाग क्रमांक-1
नागौद जिला सतना (म०प्र०)
भूमि का नक्शा (प्लान ) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
भू-अर्जन प्र०क्र० अ82/23-24 पत्र क्र०/२५5/भू-अर्जन/23 दि० २१/०१/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन
धारा 12 के लिए प्राधिकृत
अधिकारी
ग्राम
जिला तहसील
अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग
6
4
5
3
2
1
7.0656 हे.
कोठी भंवर
सतना
बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद सतना शाखा नहर निर्माण हेतु
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा
विकास संभाग क्रमांक-1
नागौद जिला सतना (म०प्र०)
भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
7613
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 सितम्बर 2023
भाग 1 ]
भू-अर्जन प्र०क्र० अ82/23-24 पत्र क्र०.12.46/ भू-अर्जन/ 23 दि० 21/09/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन
धारा 12 के लिए प्राधिकृत
अधिकारी
ग्राम
जिला तहसील
अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग
6
5
2
3
4
1
6.0756 हे.
कोठी
सतना
बड़ोर
बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद सतना शाखा नहर की टेल वितरिका के निर्माण हेतु
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-1 नागौद जिला सतना (म० प्र०)
भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
भू-अर्जन प्र०क्र ० अ82/23-24 पत्र क्र०.1.24.7/भू- अर्जन/ 23 दि० 21/09/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन
धारा 12 के लिए प्राधिकृत
अधिकारी
ग्राम
जिला तहसील
अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग
4
6 3
1
2
खटोला 5.4828 हे.
सतना कोठी
बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद सतना शाखा नहर की टेल वितरिका के निर्माण हेतु
5 कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-1 नागौद जिला सतना (म० प्र०)
भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर ( भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 सितम्बर 2023
7614
भू-अर्जन प्र०क्र० अ 82/23-24 पत्र क्र0.1248/भू-अर्जन/ 23 दि०२//09/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय तक उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी
ग्राम
तहसील
जिला
अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग
6
5
4
3
2
1
0.0420
करैया देवरी
मैहर
सतना
रीवा शाखा नहर के निर्माण हेतु ।
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अ०मु० मैहर, जिला सतना (म०प्र०)
भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
भू-अर्जन प्र०क्र ० अ82/23-24 पत्र क्र०.२५.१./ भू-अर्जन / 23 दि० 21/09/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमिका वर्णन
धारा 12 के लिए प्राधिकृत
अधिकारी
ग्राम
जिला तहसील
अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग
6
5
3
4
1
2
1.933 हे.
सतना
त्योंधरा नं.-2
रामपुर बाघेलान
बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर की पड़रिया माइनर निर्माण हेतु
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय मैहर जिला सतना (म०प्र०)
भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
7615
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 सितम्बर 2023
भाग 1 ]
भू-अर्जन प्र०क्र ० अ82/23-24 पत्र क्र०. /250/ भू-अर्जन/23 दि० 21/09/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन
धारा 12 के लिए प्राधिकृत
अधिकारी
ग्राम
जिला तहसील
अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग
6 1
4
5
3
0.772 हे .
सतना
बैरागल
2 रामपुर बाघेलान
बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर की धतुई माइनर निर्माण हेतु
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय मैहर जिला सतना (म०प्र०)
भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
भू-अर्जन प्र०क्र० अ82/23-24 पत्र क्र०.1.2.5.1/ भू-अर्जन/23 दि० 21/09/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (5 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन
धारा 12 के लिए प्राधिकृत
अधिकारी
तहसील
ग्राम
जिला
अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग
6
5
2
3
1
4
2.7984 हे.
पिपरी
सतना नागौद
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-1 नागौद जिला सतना (म०प्र० )
बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद सतना शाखा नहर की कोल माइनर एवं बिलौधा सबमाइनर के निर्माण हेतु
भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 सितम्बर 2023
7616
भू-अर्जन प्र० क्र० अ82/23-24 पत्र क्र०..1252/भू-अर्जन / 23 दि० 21/09/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (5 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन
धारा 12 के लिए प्राधिकृत
अधिकारी
ग्राम
तहसील
जिला
अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग
6
5
3
4
1
2
1.8722 हे.
नागौद भाद
सतना
बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद सतना शाखा नहर की बडोहरा माइनर के निर्माण हेतु
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-1 नागौद जिला सतना (म० प्र० )
भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
भू-अर्जन प्र०क्र ० अ82/23-24 पत्र क्र०.1.2.5.3/ भू- अर्जन/23 दि० 21/09/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन
तहसील
धारा 12 के लिए प्राधिकृत
अधिकारी
जिला
ग्राम अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग
6 3
5
1
2
4
पिपरी
नागौद
2.8608 हे.
सतना
बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद सतना शाखा नहर की बिकरा माइनर के निर्माण हेतु
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-1 नागौद जिला सतना (म० प्र०)
भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
7617
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 सितम्बर 2023
भाग 1 ]
भू-अर्जन प्र०क्र० अ82/23-24 पत्र क्र0/254/भू-अर्जन/ 23 दि० 21/09/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन
धारा 12 के लिए प्राधिकृत
अधिकारी
ग्राम
तहसील
जिला
अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग
6
5
4
3
2
1
सतना
2.5848 हे
पुरूषोत्तमपुर
नागौद
बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद सतना शाखा नहर निर्माण हेतु
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा
विकास संभाग क्रमांक-1
नागौद जिला सतना
(म०प्र०)
भूमि का नक्शा (प्लान ) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
भू-अर्जन प्र०क्र० अ82/23-24 पत्र क्र० / 2.55/ भू- अर्जन / 23 दि० 21/09/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन
धारा 12 के लिए प्राधिकृत
अधिकारी
ग्राम
तहसील
जिला
अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग
6
5
4
2
3
1
सतना
0.470 हे
माड़ाटोला
नागौद
कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्र. 07 जिला सतना (म०प्र० )
बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद (सतना) शाखा नहर के अंतर्गत माड़ाटोला सब माइनर नं. 1 नहर निर्माण हेतु
भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
7618
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 सितम्बर 2023
[भाग 1
भू-अर्जन प्र ०क्र ० अ82/23-24 पत्र क्र० /256 / भू-अर्जन/23 दि० 21/09/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन
जिला तहसील
ग्राम
धारा 12 के लिए प्राधिकृत
अधिकारी
अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग
1
2
3
4
6
5
सतना नागौद पनगरा
2.1660 हे कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-1 नागौद जिला सतना (म० प्र०)
बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद सतना शाखा नहर निर्माण हेतु
भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
भू-अर्जन प्र०क्र० अ82/23-24 पत्र क्र०./257/भू-अर्जन/23 दि० 21/09/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन
जिला तहसील
ग्राम
धारा 12 के लिए प्राधिकृत
अधिकारी
अर्जनीय रकवा (हे. मे) लगभग
1
2
3
4
5
6 सतना
3.9096 हे.
नागौद झिरिया
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-1 नागौद जिला सतना (म०प्र० )
बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौदं सतना शाखा नहर निर्माण हेतु
भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
7619
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 सितम्बर 2023
भाग 1 ]
भू-अर्जन प्र ०क्र ० अ82/23-24 पत्र क्र०./258/ भू-अर्जन / 23 दि० 21/09/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमिका वर्णन
धारा 12 के लिए प्राधिकृत
अधिकारी
जिला तहसील
ग्राम अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग
1
2
4
3
6
5
सतना नागौद हड़हा
6.1688 हे. कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-1 नागौद जिला सतना (म० प्र० )
बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद सतना शाखा नहर हड़हा सबमाइनर निर्माण हेतु भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा ) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
भू-अर्जन प्र०क्र० अ82/23-24 पत्र क्र0/2.5.9/ भू- अर्जन/23 दि० 21/09/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमिका वर्णन
धारा 12 के लिए प्राधिकृत
अधिकारी
ग्राम
जिला तहसील
अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग
1
2
3
6
4
सतना नागौद
0.5273 हे.
अतरौरा खुर्द
5 कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-1 नागौद जिला सतना (म०प्र०)
बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद सतना शाखा नहर की अतरौरा सबमाइनर निर्माण हेतु भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
7620
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 सितम्बर 2023
[भाग 1
भू-अर्जन प्र ०क्र ० अ82/23-24 पत्र क्र०/260../भू-अर्जन/23 दि० 21/09/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील
ग्राम
धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी
अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग
1
3
4
5
6
सतना
2 नागौद
7.4745 हे.
अकौना साठिया
कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-1 नागौद जिला सतना (म० प्र ० )
बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद सतना शाखा नहर अकौना माइनर निर्माण हेतु
भूमि का नक्शा (प्लान ) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
भू-अर्जन प्र ० क्र० अ 82/23-24 पत्र क्र०./26/../भू- अर्जन/23 दि०21/09/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी
ग्राम
जिला तहसील
अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग
6
5
3
4
1
2
1.0032
सतना
उचेहरा नौगवां
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क० 07 सतना, जिला सतना (म०प्र०)
नागौद सतना शाखा नहर के अंतर्गत लगरगवां वितरिका की सेमरी कुर्मिहाई माइनर के निर्माण हेतु ।
भूमि का नक्शा (प्लान ) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 सितम्बर 2023
भाग 1 ]
7621
भू-अर्जन प्र ० क्र० अ 82/23-24 पत्र क्र0/202/ भू- अर्जन / 23 दि० 21/09/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
ग्राम
धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग
1
2
3
4
5
6 सतना
पपरेगा
उचेहरा
2.4442 कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क0 07 सतना, जिला सतना (म०प्र०)
नागौद सतना शाखा नहर के अंतर्गत लगरगवां वितरिका की करही खुर्द माइनर के निर्माण हेतु ।
भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा ) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
भू-अर्जन प्र ० क्र० अ 82/23-24 पत्र क्र0.12.6.3./भू- अर्जन/23 दि० 21/09/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी
तहसील
ग्राम
जिला
अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग
6
5
4
1
2
3
9.4855
उचेहरा
सतना
भरहुत
नागौद सतना शाखा नहर के अंतर्गत लगरगवां वितरिका के निर्माण हेतु ।
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क० 07 सतना, जिला सतना (म०प्र०)
भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
7622
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 सितम्बर 2023
[ भाग 1
भू-अर्जन प्र० क्र० अ 82/23-24 पत्र क्र०./2.6.4./भू-अर्जन/23 दि० 21/09/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी
ग्राम
तहसील
जिला
अर्जनीय रकवा
(हे. में) लगभग
6
4
5
1
2
3
0.8424
देवार
सतना उचेहरा
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क0 07 सतना, जिला सतना (म०प्र०)
नागौद सतना शाखा नहर के अंतर्गत लगरगवां वितरिका की सेमरी कुर्मिहाई माइनर के निर्माण हेतु ।
भूमि का नक्शा (प्लान ) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
भू-अर्जन प्र ०क्र० अ 82/23-24 पत्र क्र0.12.65/भू-अर्जन/ 23 दि० 21/69/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दियं गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी
ग्राम
जिला तहसील
अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग
6 1
4
5
2
3
सतना
2.1132
उचेहरा कोलगवां
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क0 07 सतना, जिला सतना (म०प्र०)
नागौद सतना शाखा नहर के अंतर्गत महदेई वितरिका की गोबरांव कला माइनर के निर्माण हेतु ।
भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
7623
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 सितम्बर 2023
भाग 1 ]
भू-अर्जन प्र० क्र ० अ 82 / 23-24 पत्र क्र०/२८८/भू-अर्जन/ 23 दि० 21/09/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी
ग्राम
तहसील
जिला
अर्जनीय रकवा (हे. मे) लगभग
6
5
4
3
2
1
1.6588
उचेहरा बंदरहा
सतना
नागौद सतना शाखा नहर के अंतर्गत डायवर्सन नाला के निर्माण हेतु ।
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क0 07 सतना, जिला सतना (म०प्र०)
भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
भू-अर्जन प्र० क्र० अ 82/23-24 पत्र क्र०/267/भू- अर्जन/23 दि० 21/09/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी
ग्राम
तहसील
जिला
अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग
6
5
4
3
1
2
15.3006
बांधी मौहार
उचेहरा
सतना
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क0 07 सतना, जिला सतना (म०प्र०)
नागौद सतना शाखा नहर के अंतर्गत महदेई वितरिका की गोबरावं कला माइनर एवं हरदुआ कोठार सब माइनर के निर्माण हेतु ।
भूमि का नक्शा (प्लान ) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 सितम्बर 2023
7624
भू-अर्जन प्र ० क्र ० अ82/23-24 पत्र क्र०.13१८ / भू- अर्जन/23 दि० २६/०१/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन
धारा 12 के लिए प्राधिकृत
अधिकारी
जिला तहसील ग्राम अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग
6
4
2
5
1
3
2.2272 हे.
सतना बिरसिंहपुर बड़खेर
बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद सतना शाखा नहर की टेल वितरिका निर्माण हेतु
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-1 नागौद जिला सतना (म ० प्र० )
भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा ) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
भू-अर्जन प्र०क्र ० अ82/ 23-24 पत्र क्र०.139.7/ भू-अर्जन/ 23 दि० २८/०१/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन
धारा 12 के लिए प्राधिकृत
अधिकारी
तहसील
जिला
ग्राम अर्जनीय रकवा (हे . में) लगभग
4
6
1
5
8.9720 हे.
सतना
2 कोठी
3 टीकर
बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद सतना शाखा नहर की निर्माण हेतु
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-1 नागौद जिला सतना (म० प्र०)
भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
7625
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 सितम्बर 2023
भाग 1 ]
भू-अर्जन प्र०क्र० अ82/23-24 पत्र क्र०/398/ भू-अर्जन/ 23 दि० 26/09/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन
धारा 12 के लिए प्राधिकृत
अधिकारी
तहसील
जिला
ग्राम अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग
2
6
1
3
4
सतना कोठी
4.0728 हे.
खड़ौरी
5 कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-1 नागौद जिला सतना (म ०प्र० )
बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद सतना शाखा नहर के निर्माण हेतु
भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
भू-अर्जन प्र ०क्र० अ82/23-24 पत्र क्र०/3.9.9. / भू- अर्जन/ 23 दि० 26/09/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन
धारा 12 के लिए प्राधिकृत
अधिकारी
ग्राम
जिला तहसील
अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग
4
6
5
1
2
3
2.8897 है.
सतना
खूझा
उचेहरा
बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद सतना शाखा नहर की लगरगवां वितरिका निर्माण हेतु
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग कमांक 7 सतना जिला सतना (म०प्र ० )
भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 सितम्बर 2023
7626
भू-अर्जन प्र ०क्र० अ82/23-24 पत्र क्र0.1.4.८७० /भू- अर्जन/23 दि० 26/09/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन
धारा 12 के लिए प्राधिकृत
अधिकारी
जिला तहसील
ग्राम अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग
6
4
1
2
3
सतना
1.0912 हे.
उचेहरा बंदरहा
5
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा
विकास संभाग क्रमांक-7
बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद सतना शाखा नहर की लगरगवां वितरिका निर्माण हेतु
सतना जिला सतना (म ०प्र० )
भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
भू-अर्जन प्र०क्र० अ82/23-24 पत्र क्र ०.०// भू-अर्जन / 23 दि० 26/09/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन
धारा 12 के लिए प्राधिकृत
अधिकारी
ग्राम
तहसील
जिला
अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग
6
5
4
3
2
1
बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत
9.6943 हे.
उचेहरा
सतना
कुंदहरी कला
नागौद सतना शाखा नहर की कुंदहरी खुर्द माइनर निर्माण हेतु
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-7 सतना जिला सतना (म ० प्र०)
भूमि का नक्शा (प्लान ) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा ) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
7627
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 सितम्बर 2023
भाग 1 ]
भू-अर्जन प्र ० क्र० अ82/23-24 पत्र क्र०./14.02/ भू-अर्जन/23 दि० 26/09/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (5 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन
धारा 12 के लिए प्राधिकृत
अधिकारी
तहसील
जिला
ग्राम अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग
6
3
4
5
2
1
1.177 हे
सतना
कोटरा
बाघेलान रामपुर
बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर के अन्तर्गत धतुई माइनर नहर निर्माण हेतु
कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय मैहर जिला सतना (म०प्र०)
भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
भू-अर्जन प्र ०क्र ० अ82/ 23-24 पत्र क्र014.03/ भू- अर्जन/ 23 दि० 26/09/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (5 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन
धारा 12 के लिए प्राधिकृत
अधिकारी
जिला तहसील ग्राम अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग
1
3
4
5
6
2
2.389हे
सतना
किरहाई
रामपुर बाघेलान
बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर के अन्तर्गत धतुवा माइनर नहर निर्माण हेतु
कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय मैहर जिला सतना (म०प्र०)
भूमि का नक्शा (प्लान ) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 सितम्बर 2023
7628
भू-अर्जन प्र०क्र० अ82/23-24 पत्र क्र०.५.०५ / भू- अर्जन / 23 दि० 26/09/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील
ग्राम
धारा 12 के लिए प्राधिकृत
अधिकारी
अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग
1
2
4
3
5
6
सतना
2.300 हे
रामपुर बाघेलान
मौहारी कटरा
बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर के अन्तर्गत बैजनाथ उपशाखा के बैजनाथ टेल माइनर नहर निर्माण हेतु
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय मैहर जिला सतना (म०प्र ०)
भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
भू-अर्जन प्र०क्र० अ82/23-24 पत्र क्र०/4.05/ भू- अर्जन/23 दि० 26/09/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन
धारा 12 के लिए प्राधिकृत
अधिकारी
तहसील
ग्राम
जिला
अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग
5
2
3
4
6
1
0.356 हे
सतना
कुल्लुहा
रामपुर बाघेलान
बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर के अन्तर्गत बैजनाथ उपशाखा के मझगवां माइनर नहर निर्माण हेतु
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय मैहर जिला सतना (म०प्र०)
भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
7629
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 सितम्बर 2023
भाग 1 ]
भू-अर्जन प्र०क्र० अ82/23-24 पत्र क्र०.140.6/ भू- अर्जन/ 23 दि० 26/09/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (5 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन
धारा 12 के लिए प्राधिकृत
अधिकारी
ग्राम
तहसील
जिला
अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग
6
4
3
2
1
2.679 हे
सतना
बिरसिंहपुर
रामपुर बाघेलान
बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर के अन्तर्गत बैजनाथ उपशाखा के बैजनाथ टेल माइनर नहर निर्माण हेतु
5 कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय मैहर जिला सतना (म०प्र०)
भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा ) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
भू-अर्जन प्र ०क्र ० अ82/23-24 पत्र क्र०.14.0.7/भू- अर्जन/ 23 दि० 26/09/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन
धारा 12 के लिए प्राधिकृत
अधिकारी
जिला तहसील
ग्राम अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग
6
3
5
1
2
4
2.156हे
सतना अमरपाटन पोडी खूर्द
बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर के अन्तर्गत धतुई माइनर नहर निर्माण हेतु
कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय मैहर जिला सतना (म०प्र०)
भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 सितम्बर 2023
7630
भू-अर्जन प्र०क्र० अ82/23-24 पत्र क्र०.1408/ भू- अर्जन / 23 दि० 26/09/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन
धारा 12 के लिए प्राधिकृत
अधिकारी
तहसील
जिला
ग्राम अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग
6
5
3
4
1
2
6.457 हे.
सेमरी
सतना अमरपाटन
बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर की पडरिया वितरिका निर्माण हेतु
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय मैहर जिला सतना (म० प्र०)
भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
भू-अर्जन प्र०क्र ० अ82/23-24 पत्र क्र०/ ५०१ / भू-अर्जन/ 23 दि० 26/09/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (5 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन
तहसील
धारा 12 के लिए प्राधिकृत
अधिकारी
जिला
ग्राम अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग
1
4
2
3
6
5
सतना
1.291 हे
अमरपाटन किरहाई
बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर के अन्तर्गत अजवानी वितरिका नहर निर्माण हेतु
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय मैहर जिला सतना (म०प्र०)
भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
7631
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 सितम्बर 2023
भाग 1 ]
भू-अर्जन प्र०क्र ० अ82/23-24 पत्र क्र01410 /भू-अर्जन/ 23 दि० 26/09/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (5 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील
ग्राम
धारा 12 के लिए प्राधिकृत
अधिकारी
अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग
1
2
3
4
5
6
सतना अमरपाटन रैकवार 6.013 हे कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय मैहर जिला सतना (म०प्र ०)
बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर के अन्तर्गत बैजनाथ उपशाखा के रैकवार सब माइनर नहर निर्माण हेतु
भूमि का नक्शा (
प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा ) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
भू-अर्जन प्र ०क्र ० अ82/23-24 पत्र क्र ०./ 4.1 /भू-अर्जन / 23 दि० 26/09/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन
तहसील
धारा 12 के लिए प्राधिकृत
अधिकारी
जिला
ग्राम अर्जनीय रकवा (हे . में) लगभग
1
2
3
4
6
5
सतना
बछरा
0.948 हे
अमरपाटन
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय मैहर जिला सतना (म०प्र०)
बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर के अन्तर्गत तमरा वितरिका के तमरा माइनर नहर निर्माण हेतु
भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 सितम्बर 2023
7632
भू-अर्जन प्र० क्र० अ82/23-24 पत्र क्र०./412/ भू-अर्जन/23 दि० 26/09/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन
धारा 12 के लिए प्राधिकृत
अधिकारी
ग्राम
जिला तहसील
अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग
6
3
2
5
1
4
3.957 हे
सतना
धमना
अमरपाटन
बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर के अन्तर्गत बैजनाथ उपशाखा के मझगवां माइनर नहर निर्माण हेतु
कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय मैहर जिला सतना (म०प्र०)
भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
भू-अर्जन प्र०क्र ० अ82/23-24 पत्र क्र०.14/5/ भू- अर्जन/ 23 दि० 26/09/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (5 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन
धारा 12 के लिए प्राधिकृत
अधिकारी
जिला
ग्राम
तहसील
अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग
5
6
2
4
1
3
6.357 हे
अमरपाटन चोरखंडी
सतना
बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर के अन्तर्गत अजवानी वितरिका नहर निर्माण हेतु
कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय मैहर जिला सतना (म०प्र०)
भूमि का नक्शा (प्लान ) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
7633
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 सितम्बर 2023
भाग 1 ]
भू-अर्जन प्र०क्र ० अ82/23-24 पत्र क्र014.114 / भू- अर्जन/ 23 दि० 26/09/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (5 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन
ग्राम
जिला तहसील
धारा 12 के लिए प्राधिकृत
अधिकारी
अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग
1
2
4
3
5
6
2.236 हे
सतना अमरपाटन वजवाही
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा
विकास संभाग अमरपाटन
अस्थाई मुख्यालय मैहर
जिला सतना (म०प्र०)
बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर के अन्तर्गत अजवानी वितरिका के वजवाही माइनर नहर निर्माण हेतु
भूमि का नक्शा (प्लान ) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
भू-अर्जन प्र ०क्र ० अ82/23-24 पत्र क्र०.14.15/ भू- अर्जन / 23 दि० 26/09/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन
धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी
तहसील
जिला
ग्राम अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग
6
3
4
1
2
5
बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत ककरा
3.931 हे
सतना अमरपाटन
रीवा शाखा नहर के अन्तर्गत वैजनाथ उपशाखा के मौहट सब माइनर नहर निर्माण हेतु
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय मैहर जिला सतना (म०प्र०)
भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर ( भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 सितम्बर 2023
7634
भू-अर्जन प्र०क्र ० अ82 /23-24 पत्र क्र0.14/6 /भू- अर्जन/ 23 दि० 26/09/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील
ग्राम
धारा 12 के लिए प्राधिकृत
अधिकारी
अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग
1
2
4
3
5
6
सतना
11.567 हे
भीषमपुर
अमरपाटन
बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर के अन्तर्गत अजवानी वितरिका नहर निर्माण हेतु
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय मैहर जिला सतना (म०प्र०)
भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा ) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
भू-अर्जन प्र०क्र० अ82/23-24 पत्र क्र०/ 417/ भू- अर्जन/ 23 दि० 26/09/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन
जिला तहसील
ग्राम
धारा 12 के लिए प्राधिकृत
अधिकारी
अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग
1
2
3
4
5
6
1.201 हे
सतना अमरपाटन वजवाही
बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर के अन्तर्गत अजवानी वितरिका नहर निर्माण हेतु
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय मैहर जिला सतना (म०प्र०)
भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर ( भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
7635
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 सितम्बर 2023
भाग 1 ]
भू-अर्जन प्र०क्र ० अ82/23-24 पत्र क्र०.1.4.1.9./भू- अर्जन/23 दि० 26/09/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
भूमि का वर्णन
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 12 के लिए प्राधिकृत
अधिकारी
ग्राम.
तहसील
जिला
अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग
4
3
2
1
2.030 हे.
पडरिया
नागौद
सतना
6
5
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 7 सतना जिला सतना (म ०प्र० )
बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद सतना शाखा नहर की मौहारी वितरिका की नौवस्ता माइनर निर्माण हेतु
भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
भू-अर्जन प्र ० क्र ० अ82/23-24 पत्र क्र० / ५.२.०/ भू-अर्जन/ 23 दि० 26/09/2023
चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
भूमिका वर्णन
तहसील
ग्राम
जिला
अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग
4
3
2
1
3.0954 हे.
रघुराजनगर चनपुरवा
सतना
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी
6
5
बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद सतना शाखा नहर की सोहावल उप शाखा नहर निर्माण हेतु
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-1 नागौद जिला सतना (म०प्र०)
भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 सितम्बर 2023
7636
भू-अर्जन प्र ०क्र ० अ82/23-24 पत्र क्र०/421 / भू- अर्जन/ 23 दि० 26/09/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन
धारा 12 के लिए प्राधिकृत
अधिकारी
जिला तहसील
ग्राम अर्जनीय रकवा (हे . में) लगभग
1
3
4
5
6
2
2.1824 हे.
रघुराजनगर चौरा
सतना
बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद सतना शाखा नहर की सोहावल उप शाखा नहर निर्माण हेतु
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा
विकास संभाग क्रमांक-1
नागौद जिला सतना
(म०प्र०)
भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
भू-अर्जन प्र ० क्र० अ82/23-24 पत्र क्र०.14.2.2/ भू- अर्जन/ 23 दि० 26/09/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता. पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन
धारा 12 के लिए प्राधिकृत
अधिकारी
तहसील
ग्राम
जिला
अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग
3
4
5
6
1
2
नागौद
3.420 हे.
सतना
इटमा
बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद सतना शाखा नहर मौहारी वितरिका निर्माण हेतु
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-7 सतना जिला सतना (म ०प्र०)
भूमि का नक्शा (प्लान ) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
7637
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 सितम्बर 2023
भाग 1 ]
भू-अर्जन प्र ० क्र० अ82/ 23-24 पत्र क्र0.1423/ भू- अर्जन/23 दि० 26/09/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन
धारा 12 के लिए प्राधिकृत
अधिकारी
तहसील
जिला
ग्राम अर्जनीय रकवा (हे . में) लगभग
6
2
3
4
5
1
सेमरवारा
नागौद
13.5564 हे.
सतना
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा
विकास संभाग क्रमांक-1
नागौद जिला सतना (म०प्र ०)
बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद सतना शाखा नहर धौरहरा माइनर निर्माण हेतु
भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
भू-अर्जन प्र०क्र० अ82/ 23-24 पत्र क्र०./ 424 / भू-अर्जनं/23 दि० 26/09/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमिका वर्णन
धारा 12 के लिए प्राधिकृत
अधिकारी
ग्राम
जिला तहसील
अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग
6
5
2
3
4
1
नागौद
सतना
नौवस्ता 3.894 हे.
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा
विकास संभाग क्रमांक-7
बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद सतना शाखा नहर मौहारी वितरिका निर्माण हेतु
सतना जिला सतना (म०प्र० )
भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 सितम्बर 2023
7638
भू-अर्जन प्र०क्र ० अ82/23-24 पत्र क्र०.1.425/ भू-अर्जन/ 23 दि० 26/09/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन
धारा 12 के लिए प्राधिकृत
अधिकारी
तहसील
ग्राम
जिला
अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग
6
5
4
3
1
2
1.8975 हे.
रघुराजनगर चौरा खुर्द
सतना
बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद सतना शाखा नहर की सोहावल उप शाखा नहर निर्माण हेतु
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा
विकास संभाग क्रमांक-1
नागौद जिला सतना
(म०प्र०)
भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा ) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
भू-अर्जन प्र०क्र० अ82/23-24 पत्र क्र० /५२.८/ भू- अर्जन / 23 दि० 26/09/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन
धारा 12 के लिए प्राधिकृत
अधिकारी
ग्राम
तहसील
जिला
अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग
6
5
2
3
4
1
गोवरिया
सतना
3.9028 हे.
मैहर
बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर के मगरौरा माइनर निर्माण हेतु
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय मैहर जिला सतना (म ०प्र०)
भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
7639
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 सितम्बर 2023
भाग 1 ]
भू-अर्जन प्र ०क्र० अ82/23-24 पत्र क्र०.14.27/भू-अर्जन/23 दि० 26/09/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमिका वर्णन
धारा 12 के लिए प्राधिकृत
अधिकारी
जिला तहसील ग्राम अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग
6
2
3
4
1
5
सतना
4.6156 हे.
मैहर वंशीपुर
बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर के तंनजा माइनर निर्माण हेतु
कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय मैहर जिला सतना (म०प्र०)
भूमि का नक्शा (प्लान ) कार्यालय कलेक्टर ( भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
भू-अर्जन प्र० क्र ० अ82/23-24 पत्र क्र०.1.14.28/ भू-अर्जन/23 दि० 26/09/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन
तहसील
ग्राम
धारा 12 के लिए प्राधिकृत
अधिकारी
जिला
अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग
2
1
3
4
6
5
कनियारी
सतना मैहर
1.5336 हे .
बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर के खरवाही माइनर निर्माण हेतु
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय मैहर जिला सतना (म०प्र०)
भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 सितम्बर 2023
7640
भू-अर्जन प्र ०क्र ० अ82/23-24 पत्र क्र०.14.29 / भू-अर्जन/23 दि० 26/09/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के ख़ाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्त्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन
धारा 12 के लिए प्राधिकृत
अधिकारी
ग्राम
तहसील
जिला
अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग
6
5
4
2
3
1
बठिया 6.1930 हे .
सतना मैहर
बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर जरमोहरा वितरिका निर्माण हेतु
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय मैहर जिला सतना (म०प्र०)
भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
भू-अर्जन प्र ०क्र ० अ82/23-24 पत्र क्र०/ ५०/ भू- अर्जन/ 23 दि० 26/09/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन
धारा 12 के लिए प्राधिकृत
अधिकारी
ग्राम
जिला तहसील
अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग
6
4
5
1
2
3
रेउसा 1.0152 हे .
सतना मैहर
बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर की नरौरा वितरिका की करतहा निर्माण हेतु
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय मैहर जिला सतना (म०प्र०)
भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
7641
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 सितम्बर 2023
भाग 1 ]
भू-अर्जन प्र०क्र ० अ82/23-24 पत्र क्र०.143// भू- अर्जन/ 23 दि० २७/०१/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन
धारा 12 के लिए प्राधिकृत
अधिकारी
तहसील
ग्राम
जिला
अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग
6
5
4
3
1
2
2.2644 हे .
सतना
कर्पवाह भाइप
रामपुर बाघेलान
बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर के सोनौरा वितरिका एवं चौरा माइनर निर्माण हेतु
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय मैहर जिला सतना (म०प्र०)
भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
भू-अर्जन प्र०क्र ० अ82/23-24 पत्र क्र0.1.1.32/ भू-अर्जन/ 23 दि० 26/09/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन
धारा 12 के लिए प्राधिकृत
अधिकारी
तहसील
जिला
ग्राम अर्जनीय रकवा (हे . में) लगभग
6
4
5
1
1.6344 हे.
3 चौरा
सतना
2 रामपुर बाघेलान
बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर के करही वृत्त माइनर निर्माण हेतु
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय मैहर जिला सतना (म ०प्र०)
भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 सितम्बर 2023
7642
भू-अर्जन प्र ०क्र० अ82/23-24 पत्र क्र०1433/ भू- अर्जन/ 23 दि० 26/9/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन
धारा 12 के लिए प्राधिकृत
अधिकारी
जिला तहसील ग्राम अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग
6
5
4
1
3.3624 हे.
सतना
3 दुबारी कोठार
2 रामपुर बाघेलान
बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर के दुवारी उन्मूलन माइनर निर्माण हेतु
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय मैहर जिला सतना (म०प्र०)
भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
भू-अर्जन प्र ०क्र ० अ82/23-24 पत्र क्र०1.4.34/ भू- अर्जन/23 दि० 26/09/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन
धारा 12 के लिए प्राधिकृत
अधिकारी
ग्राम
तहसील
जिला
अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग
6
5
4
2
3
1
1.610 हे.
रहिकवारा
सतना नागौद
बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद सतना शाखा नहर की चंदकुईया सब माइनर निर्माण हेतु
कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-7 सतना जिला सतना (म० प्र० )
भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
7643
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 सितम्बर 2023
भाग 1 ]
भू-अर्जन प्र०क्र० अ82/23-24 पत्र क्र01435/भू- अर्जन/23 दि० 26/09/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत 'कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन
धारा 12 के लिए प्राधिकृत
अधिकारी
ग्राम
तहसील
जिला
अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग
6
5
4
2
3
1
2.492 हे.
सतना नागौद छींदा
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 7 सतना जिला सतना (म ०प्र ०)
बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद सतना शाखा नहर की मौहारी वितरिका की छींदा माइनर निर्माण हेतु
भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
भू-अर्जन प्र ०क्र० अ82/23-24 पत्र क्र०.14.36/भू- अर्जन/ 23 दि० 26/09/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन
धारा 12 के लिए प्राधिकृत
अधिकारी
तहसील ग्राम
जिला
अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग
6
5
3
4
1
0.6948 हे.
खडौरा
2 कोठी
सतना
बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद सतना शाखा नहर की टेल वितरिका नहर निर्माण हेतु
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-1 नागौद जिला सतना (म० प्र० )
भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 सितम्बर 2023
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भू-अर्जन प्र०क्र ० 182/23-24 पत्र क्र ०14.37/भू- अर्जन/ 23 दि० 26/09/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमिका वर्णन
धारा 12 के लिए प्राधिकृत
अधिकारी
ग्राम
जिला तहसील
अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग
6
5
4
3
1
2
सतना
खडौरा
कोठी
8.3215 हे. कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-1 नागौद जिला सतना (म ० प्र० )
बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद सतना शाखा नहर की सोहावल उप शाखा नहर निर्माण हेतु
भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा ) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
भू-अर्जन प्र ०क्र ० अ82/23-24 पत्र क्र०1438/ भू- अर्जन/ 23 दि० 26/09/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमिका वर्णन
धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी
तहसील
ग्राम
जिला
अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग
6
5
4
3
2
1
2.493 हे.
कठवरिया
सतना नागौद
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग 'कमांक-7
बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद सतना शाखा नहर की दुवहिया सब माइनर निर्माण हेतु
सतना जिला सतना (म०प्र० )
भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 सितम्बर 2023
भाग 1 ]
भू-अर्जन प्र० क्र ० अ82/23-24 पत्र क्र०.1.4.3.9/ भू-अर्जन/ 23 दि० 26/09/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन
धारा 12 के लिए प्राधिकृत
अधिकारी
तहसील
ग्राम
जिला
अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग
6
3
4
5
2
1
नागौद कचलोहा 3.810 हे.
सतना
बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद सतना शाखा नहर की कचलोहा सबमाइनर निर्माण हेतु
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 7 सतना जिला सतना (म० प्र ०)
भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
भू-अर्जन प्र० क्र ० अ82/23-24 पत्र क्र०.14.40/ भू- अर्जन/ 23 दि० 26/09/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन
धारा 12 के लिए प्राधिकृत
अधिकारी
जिला तहसील
ग्राम अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग
6
5
4
3
2
1
कोठी
4.6145 हे .
सतना
कठवरिया कला
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग कमांक-1 नागौद जिला सतना (म० प्र० )
बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद सतना शाखा नहर की सोहावल उप शाखा नहर निर्माण हेतु
भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 सितम्बर 2023
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भू-अर्जन प्र०क्र ० अ82/23-24 पत्र क्र०./4.41 / भू- अर्जन/ 23 दि० 26/09/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन
धारा 12 के लिए प्राधिकृत
अधिकारी
तहसील
ग्राम
जिला
अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग
6
5
4
1
2
3
2.770हे.
उंचेहरा भिटारी
सतना
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 7 सतना जिला सतना (म० प्र० )
बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद सतना शाखा नहर मौहारी वितरिका की सितपुरा माइनर निर्माण हेतु
भूमि का नक्शा (प्लान ) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
भू-अर्जन प्र० क्र ० अ82/ 23-24 पत्र क्र०.1.4.4.2/ भू- अर्जन/ 23 दि० 26/09/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समयं उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन
धारा 12 के लिए प्राधिकृत
अधिकारी
ग्राम
जिला तहसील
अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग
6
5
1
2
3
4
लखमद
3.696 हे.
सतना उंचेहरा
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा
विकास संभाग क्रमांक-7
सतना जिला सतना (म०प्र०)
बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद सतना शाखा नहर की मौहारी वितरिका की सितपुरा माइनर निर्माण हेतु
भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा ) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 सितम्बर 2023
भाग 1 ]
भू-अर्जन प्र० क्र० अ82/23-24 पत्र क्र०..14.43/ भू- अर्जन/ 23 दि० 26/09/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन
धारा 12 के लिए प्राधिकृत
अधिकारी
ग्राम
तहसील
जिला
अर्जनीय रकवा (हे . में) लगभग
5
6
4
3
1
2
2.246 हे.
सतना उंचेहरा खैरी
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा
विकास संभाग क्रमांक-7
सतना जिला सतना (म०प्र०)
बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद सतना शाखा नहर मौहारी वितरिका की सितपुरा माइनर निर्माण हेतु
भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
भू-अर्जन प्र ०क्र ० अ82/23-24 पत्र क्र०1hhyभू- अर्जन/ 23 दि० 26/09/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन
धारा 12 के लिए प्राधिकृत
अधिकारी
तहसील
ग्राम
जिला
अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग
5
6
4
1
2
3
नागौद
0.521 हे .
सतना
डाम्हा
बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद सतना शाखा नहर मौहारी वितरिका निर्माण हेतु
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 7 सतना जिला सतना (म०प्र०)
भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 सितम्बर 2023
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भू-अर्जन प्र ०क्र० अ82/23-24 पत्र क्र ०1८५5/ भू-अर्जन /23 दि० 26/09/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन
धारा 12 के लिए प्राधिकृत
अधिकारी
ग्राम
तहसील
जिला
अर्जनीय रकवा (हे . में) लगभग
6
4
5
3
1
4.9332 हे.
सतना रामपुर इटमा बाघेलान
बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर के रामपुर माइनर एवं बढौरा सबंमाइनर निर्माण हेतु
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय मैहर जिला सतना (म ०प्र०)
भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
भू-अर्जन प्र०क्र ० अ82/23-24 पत्र क्र014.4.6/ भू- अर्जन/ 23 दि० 26/09/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन
धारा 12 के लिए प्राधिकृत
अधिकारी
तहसील
ग्राम
जिला
अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग
6
4
3
5
1
2
6.8420 हे.
नागौद गंगवरिया
सतना
कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-1 नागौद जिला सतना (म ०प्र ०)
बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद सतना शाखा नहर धौरहरा माइनर के अमिलिया सबमाइनर निर्माण हेतु
भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
7649
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 सितम्बर 2023
भाग 1 ]
भू-अर्जन प्र ० क्र० अ82/23-24 पत्र क्र०1547/ भू- अर्जन/23 दि० 26/09/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन
धारा 12 के लिए प्राधिकृत
अधिकारी
तहसील ग्राम
जिला
अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग
6
4
5
3
2
1
3.7296 हे.
सतना नागौद इटौरा कला
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा
विकास संभाग क्रमांक-1
नागौद जिला सतना (म०प्र०)
बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद सतना शाखा नहर की हडहा माइनर एवं अतरौरा सब माइनर नहर निर्माण हेतु
भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
भू-अर्जन प्र ०क्र० अ82/23-24 पत्र क्र०14.48/ भू- अर्जन / 23 दि० 26/09/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन
धारा 12 के लिए प्राधिकृत
अधिकारी
ग्राम
जिला तहसील
अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग
6
4
5
3
1
2
9.0222 हे.
रघुराजनगर बराकला
सतना
बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद सतना शाखा नहर की सोहावल उप शाखा नहर निर्माण हेतु
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 1 नागौद जिला सतना (म०प्र०)
भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
7650
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 सितम्बर 2023
[भाग 1
भू-अर्जन प्र ० क्र ० अ82 /23-24 पत्र क्र०.1449/ भू-अर्जन / 23 दि०26/09/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन
तहसील
धारा 12 के लिए प्राधिकृत
अधिकारी
जिला
ग्राम अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग
2
3
1
4
5
6
सतना
5.3603 हे .
रघुराजनगर चिरहुली 142
बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद सतना शाखा नहर की सोहावल उप शाखा नहर निर्माण हेतु
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा
विकास संभाग क्रमांक-1
नागौद जिला सतना
(म०प्र०)
भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर ( भूअर्जन शाखा ) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
भू-अर्जन प्र ०क्र० अ82/23-24 पत्र क्र०1450/ भू- अर्जन /23 दि० 26/09/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन
धारा 12 के लिए प्राधिकृत
अधिकारी
तहसील
ग्राम
जिला
अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग
6
4
5
1
2
3
सोनौरा 1.2636हे.
सतना रामपुर बाघेलान
बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर खरवाही वितरिका निर्माण हेतु
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय मैहर जिला सतना (म०प्र०)
भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
7651
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 सितम्बर 2023
भाग 1 ]
भू- अर्जन प्र ०क्र ० अ 82/23-24 पत्र क्र०1451/ भू- अर्जन / 23 दि० 26/09/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन
धारा 12 के लिए प्राधिकृत
अधिकारी
जिला तहसील ग्राम अर्जनीय रकवा (हे . में) लगभग
1
2
3
4
5
6
सतना
1.2708 हे .
इटमा नवीन
रामपुर बाघेलान
बर्गी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर की बैजनहा वितरिका निर्माण हेतु
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय मैहर जिला सतना (म०प्र ०)
भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
भू-अर्जन प्र०क्र० अ82 /23-24 पत्र क्र०2454भू- अर्जन/23 दि० 26/09/2023 चूंकि राज्य , शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये' प्राधिकृत करता हूँ । साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
7652
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 सितम्बर 2023
[ भाग 1
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन
तहसील
जिला
ग्राम
धारा 12 के लिए प्राधिकृत
अधिकारी
अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग
1
2
3
4
6
सतना
13.1405हे.
चोरहटा
रामपुर बाघेलान
बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर बैजनहा वितरिका निर्माण हेतु
5 कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय मैहर जिला सतना (म० प्र०)
भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर ( भूअर्जन शाखा) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
भू-अर्जन प्र ० क्र० अ82/23-24 पत्र क्र01.453/ भू- अर्जन /23 दि०26 /09 /2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा प्रावश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा 2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ। साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) हे अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमिका वर्णन
धारा 12 के लिए प्राधिकृत
अधिकारी
ग्राम
तहसील
जेला
अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग
6
5
3
4
1
2
14.7228 है .
सतना
खरवाही
रामपुर बाघेलान
बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर की खरवाही माइनर निर्माण हेतु
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन अस्थाई मुख्यालय मैहर जिला सतना. (म ०प्र ०)
मि का नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर (भूअर्जन शाखा ) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनुराग वर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव, 7653
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 सितम्बर 2023
भाग 1 ]
कार्यालय , कलेक्टर , जिला नर्मदापुरम मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन
राजस्व विभाग
प्र.क्र.-0002-अ-82-2021-22- मेहरागांव
नर्मदापुर, दिनांक 3 जुलाई 2023
चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खानें ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खानें (6) में उसे सामनें दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है । अतः भू-अर्जन एवं पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक तीनस , सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा -1 के उपबंधों के अनुसार , इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खानें (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त अधिनियम की धारा 11 एवं 12 का प्रयोग करनें के लिए प्राधिकृत करता है ।
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सर्व नंबर
नगर /ग्राम
जिला तहसील
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
लगभग क्षेत्रफल
हेक्टेयर
(3)
(4) (1) (2)
268/2/1/2
(6)
धारा-11 की उपधारा ( 1 ) एवं 12के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5)
0.024 हेक्टेयर
मेहरागांव
इटारसी
नर्मदापुरम
अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी इटारसी
इटारसी-उत्तर दक्षिण डाउन ग्रेड सेपरेटर फ्लाई ओवर रेल परियोजना हेतु रेल्वे विभाग के लिये निजी भूमि का अर्जन
0.024 हेक्टेयर
कुल रकवा
(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता इटारसी-उत्तर दक्षिण डाउन ग्रेड सेपरेटर फ्लाई ओवर रेल परियोजना हेतु रेल्वे विभाग के लिये निजी भूमि का अर्जन ग्राम मेहरागांव
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी इटारसी के कार्यालय में किया जा सकता है ।
प्र.क्र.-0004-अ-82-2021-22- मेहरागांव
नर्मदापुर, दिनांक 22 सितम्बर 2023
चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खानें ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खानें (6 ) में उसे सामनें दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है । अतः भू-अर्जन एवंएवं पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक तीनस, सन् 2013 ) की धारा -11की धारा -11 की उपधारा -1 के उपबंधों के अनुसार , इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्त्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन , इसके द्वारा अनुसूची के खानें (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त अधिनियम की धारा ।। एवं 12 का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है ।
अनुसूची
सर्व नंबर जिला तहसील
भूमि का वर्णन नगर/ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
लगभग क्षेत्रफल
हेक्टेयर
(2) (3)
(1)
(4)
(6)
धारा -11 की उपधारा ( 1 ) एवं 12के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5)
0.010 हेक्टेयर
इटारसी मेहरागांव 268/2/मिन -3/1 नर्मदापुरम
अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी इटारसी
इटारसी- उत्तर दक्षिण डाउन ग्रेड सेपरेटर फ्लाई ओवर रेल परियोजना हेतु रेल्वे विभाग के लिये निजी भूमि का अर्जन
0.010 हेक्टेयर
कुल रकवा
(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता: इटारसी-उत्तर दक्षिण डाउन ग्रेड सेपरेटर फ्लाई ओवर रेल परियोजना हेतु रेल्वे विभाग के लिये निजी भूमि का अर्जन ग्राम मेहरागांव
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी इटारसी के कार्यालय में किया जा सकता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नीरज कुमार सिंह कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
7654
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 सितम्बर 2023
कार्यालय , कलेक्टर , (भू- अर्जन शाखा ) जिला सिवनी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
सिवनी, दिनांक 14 अगस्त 2023
क्र.-6147-जि.भू.अ. -2023
भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 15 (1 ) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने के कारण अधिनियम की धारा 15(2) के अंतर्गत कोई रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं है । इस आधार पर समुचित सरकार को यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2 ) में उल्लेखित निजी भूमि एवं उस पर स्थित स्थावर परिसंपत्तियों की सार्वजनिक लोक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन, पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूचियों के पद (2 ) में वर्णित भूमि एवं उस पर स्थित स्थाई परिसंपत्तियां लोक प्रयोजन हेतु आपेक्षित हैः-
अनुसूची
प.ह.नं.-47
1- ग्राम का नाम
ब.नं.:-559
:-सालीवाड़ा
2- रा.नि.मं.
:- भोमा तहसीलः-सिवनी जिला:-सिवनी
3- अर्जन हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल:- 0.27हेक्टेयर
सीमाएँ
वृक्ष संरचनाएँ
स्वामित्व
क्षेत्र. हेक्ट.
स.क्र.
सर्वेक्षण संख्या
उत्तर
प्रकार
किस्म
पश्चिम
दक्षिण
सेंख्या
प्रकार अर्जनका
विलंथ एरिया 28955195 भूमिका
12
4
6
7
8
5
6
10
12 13 14 15
1 208
0.06
भूमिस्वामी
कृषि
रामजीपिता
शीशु
algeballa alystalla algeballa
रामनंदन पिता रामजी जाति बोनिया मेहरा निवासी ग्राम भूमि स्वामी
0.04
2210 भूमिस्वामी
कृषि
algebilla
चूरामन पुत्र रामजी जाति बोनिया मेहरा निवासी ग्राम भूमि स्वामी
224/1
0.01
algeball
3
कृषि
भूमिस्वामी
महेन्द्रकुमार पुत्र बीसू बैनबती कुंतीबाई पिता बीसू जाति बोनिया निवासी ग्राम भूमि स्वामी
223/1
0.01
Labels
rlgbtilla
4218/1
0.01
कृषि
बाबूलाल
Wellstothe
रामभरोस पुत्र गयाप्रसाद जाति लुहार कलारबाकी भूमि स्वामी
algeballs
bigbtalla balbela
5218/2
0.02
कृषि
बाबूलाल
रामदास पुत्र गयाप्रसाद जाति लुहार निवासी ग्राम भूमि स्वामी
wellbittle
bhalleela
kahebla पुगयाप्रसा DIWkinle algeballa
1
6218/3
1
0.05
1
कृषि
helpitefle
रामदासपि. गयाप्रसाद
algeballs
रामनाथ पुत्र गया प्रसाद जाति लुहार निवासी ग्राम भूमि स्वामी
slleflicke|| बाबूलाल
algeballa|
higatalla
7 155/1
Rigorilla
भूमिस्वामी
कृषि 0.07
bilbladel Shetelangh
मोहनलाल पुत्र शोभाराम जाति महरा पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
thorawth MeleHafi
0.27
8.00
कुल योगः- 7655
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 सितम्बर 2023
भाग 1 ]
क्र.-6148-जि.भू.अ.-2023
भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्षिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 15 (1 ) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाषन तारीख से प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने के कारण अधिनियम की धारा 15 (2) के अंतर्गत कोई रिपोर्ट की आवष्यकता नहीं है । इस आधार पर समुचित सरकार को यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2 ) में उल्लेखित निजी भूमि एवं उस पर स्थित स्थावर परिसंपत्तियों की सार्वजनिक लोक प्रयोजन के लिए आवष्यकता है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन , पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्षिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -19 के अंतर्गत यह घोशित किया जाता है कि निम्न अनुसूचियों के पद (2) में वर्णित भूमि एवं उस पर स्थित स्थाई परिसंपत्तियां लोक प्रयोजन हेतु आपेक्षित हैः-
अनुसूची
प.ह.नं.-37
ब.नं.:-264
:-थॉवरी 1- ग्राम का नाम
जिला:-सिवनी
तहसीलः-सिवनी
:-बंडोल 2- रा.नि.मं.
3- अर्जन हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल:- 0.80 हेक्टेयर
प्रकार
में
स्वामित्व
सं.क्र.
सर्वेक्षण संख्या
हितबद्ध
भूमिका
काप्रकार
अर्जनका क्षेत्र.हेक्ट.
नामऔर
IPh
6
5
2
3
4
1
0.07
कृषि
1293/5
भूमिस्वामी
सीमाऐं
वृक्ष संरचनाऐं
प्रकार
पष्चिम सेंख्या
उत्तर
किस्म
विप्लथ दक्षिण
एरिया
7
9
10 11 12 13 14 8
1
सरहद
रसलाल पिता जंगलू बीबी पति रसलाल जाति गोंड पता सा. देह भूमि स्वामी अस्तान्तरणीय
0.42
2293/6 भूमिस्वामी
कृषि
1
फूलसिंह पि.छिद्दी श्यामकली पत्नि फूल सिंह जाति गोंड पता सा. देह भूमि स्वामी अहस्ताणरणीय
0.09
3 293/9
कृषि
भूमिस्वामी
1
बिन्दे पिता दबेजी जाति गोंड सा. देह भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय
0.22
4293/7 भूमिस्वामी
कृषि
रमेश पिता छिद्दी मुन्नी पति रमेश जाति चमार सा. देह भूमि स्वामी अहस्तांतरणीय
4
0.80
कुल योग
1. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी सिवनी जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है ।
2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील चौरई जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है ।
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 सितम्बर 2023
[ भाग 1 7656
क्र.-6149-जि.भू.अ.-2023
भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 15 (1 ) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने के कारण अधिनियम की धारा 15 (2 ) के अंतर्गत कोई रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं है । इस आधार पर समुचित सरकार को यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित निजी भूमि एवं उस पर स्थित स्थावर परिसंपत्तियों की सार्वजनिक लोक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन, पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूचियों के पद (2 ) में वर्णित भूमि एवं उस पर स्थित स्थाई परिसंपत्तियां लोक प्रयोजन हेतु आपेक्षित हैः-
अनुसूची
ब.नं.:-26
:-थॉवरी
प.ह.नं.-47
1- ग्राम का नाम
जिला:-सिवनी
तहसीलः-सिवनी
:-भोमा
2- रा.नि.मं.
3- अर्जन हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफलः- 1.66 हेक्टेयर
सीमाएँ
वृक्ष संरचनाऐं
प्रकार में
स्वामित्व
सर्वेक्षण संख्या
सं.क्र.
हितबद्ध
उत्तर
प्रकार
पश्चिम
दक्षिण
अर्जनका
सेंख्या
किस्म
विप्लंथ
एरिया
व्यक्ति कानाम औरपता
काप्रकार भूमिका
क्षेत्र.हेक्ट,
10
6
14
10
8
9
11 1213 1
2
3 4
1 40/1
कृषि
0.05
सरहद
2924
Bluetella Balteby Ryakt
Wellbeitute
धनीराम पुत्र भारत जाति गोंड निवासी ग्राम भूमि स्वामी
1
240/2
0.06
1 कृषि
thelatest
Bgella
29th
ballby गनीराम
भूरसिंह पुत्र भारत जाति गोंड़ निवासी ग्राम भूमि स्वामी
Dalkebol| धनीराम
0.04
3 40/3
कृषि
मनीराम
रंगलाल पिता
tellsatile
blubtitle
Blopilla Dalkeboy भूरसिह
गनीराम पुत्र भारत जाति गोंड निवासी ग्राम भूमि स्वामी
4
0.09
40/4
1
कृषि
भूमिस्वामी
algotalla Bigella
algeballs
Palkebyelabele
रंगलाल, रामनाथ, फग्गो, रंगवती, रंगिया पिता मनीराम बेजन्ती बेवा रामलाल जाति गोंड निवासी ग्राम भूमि स्वामी
1
0.10
1
5 36 भूमिस्वामी
1 कृषि
भूपसिंह
नूरसिंह पुत्र हजारी जाति गोंड निवासी ग्राम भूमिस्वामी
शिवपाल रमेशपि.
bylolale Rigella Rigotalla 7657
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 सितम्बर 2023
भाग 1 ]
0.06
6 35/1
भूमिस्वामी
कृषि
नूरसिंहपि. हजारी
फगनीबाई बेवासोमू
पि.शिवपाल locodile
علمهاله भूपसिंह
रमेश पुत्र शिवपाल जाति गोंड निवासी ग्राम भूमि स्वामी
0.07
7 34
कृषि
Helledbeffe
रमेशपि. शिवपाल 22162
Rigotilla DRJARA पिता
रमेशपि. Wihplay
पप्पू उईके पिता बालाराम उईके जाति गौंड़ निवासी ग्राम भूमिस्वामी
0.19
8 33
कृषि
भूमिस्वामी
तारापि. हजारी
trigella bluebella फगनीबाई बेवासोमू
सुदेशचंद पुत्र सुरेशचंद जाति परवार पता छपारा सिवनी भूमि स्वामी
1
0.12
9 25
HHHHARAJ
सुदेशचंदपिता BRIANA
bellabyHelthe
placaIbehad
bigotilla
तारा, गोपाल, शिवपाल, भूपसिंह, नूरसिंह, सुबिया पिता हजारी जाति गोंड़ निवासी ग्राम भूमि स्वामी
1
0.03
10 26/2
कृषि
भूमिस्वामी
Nhupat
bemah
algoalla
श्यामी पुत्र राजाराम जाति गोंड़ निवासी ग्राम भूमि स्वामी
1
26/4
11
0.04
कृषि
भूमिस्वामी
WhyWeltk
सूरजबेवा सुरेशचंद
blubtllt
नंदकुमार पुत्र राजाराम जाति गोंड़ निवासी ग्राम भूमि स्वामी
1
1 0.03
1 26/5
12
कृषि
भूमिस्वामी
सूरजबेवा सुरेशचंद राजाराम Nthb24
रामजी पुत्र राजाराम जाति गोंड़ निवासी ग्राम भूमि स्वामी
biophy पि.झाड
26/3
0.04
13
कृषि
भूमिस्वामी
रामकुमार पुत्र राजाराम जाति गोंड़ निवासी ग्राम भूमि स्वामी
नितीशकुमार नाबालिग पुत्र नन्दू ऊर्फ नंदकुमार पिता राजाराम संरक्षक
1
14 26/1 भूमिस्वामी
कृषि 0.01
रामकुमारपिताराजाराम
सूरजबेवासुरेशचंद
AbahAbjbalabiote
Achaltapajhidkate पिता
पिता नन्दू ऊर्फ नंदकुमार देवेन्द्रकुमार पुत्र रामकुमार कुर्वेती रोशनलाल पुत्र श्यामलाल कुर्वेती जाति गोंड निवासी ग्राम भूमि स्वामी
15 27
0.18
1
कृषि
भूमिस्वामी
नितीशकुमार
अजय राय पुत्र उमाशंकर राय जाति कलार सिवनी म.प्र. भूमिस्वामी 7658
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 सितम्बर 2023
[ भाग 1
21/4
0.04
16 भूमिस्वामी
कृषि
आशाबाई पत्नि धनीराम जाति महरा पता सिवनी म.प्र.भूमि स्वामी
21/3
17
0.11
कृषि
भूमिस्वामी
सकराबाई पत्नी मेखराम जाति महरा पता सिवनी म.प्र.भूमि स्वामी
0.20
21/2
18 भूमिस्वामी
कृषि
घूरवती पत्नी देवीप्रसाद जाति महरा पता सिवनी म. प्र.भूमि स्वामी
0.14
19 18/1
भूमिस्वामी
जातिगोंड़ पता सिवनी म.प्र.भूमि विदेशी पुत्र बब्बू स्वामी
तकीम खॉ पि. रतीम खॉ जुमियाबी नूरबी पिता यतीमखॉ लियाकत शौकतखाँ पिता मुनीर खॉ रतीयाबी हुसेनबी पुत्री
20 15
0.06
कृषि
भूमिस्वामी
Bible@31-12 बिदेशीपिताबब्बू
bigbtalla
algeballa
मुनीरखॉ नूरबी मुनीरखें म्याजखॉ गोरमिया रमजान पिता मुशीरखॉ रमजानबी पुत्री मुरीद खाँ जाति मु. निवासी सा. देह भूमि स्वामी
20
1.66 कुल योगः-
1. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी सिवनी जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है ।
2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील चौरई जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, क्षितिज सिंघल , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
7659
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 सितम्बर 2023
भाग 1 ]
कार्यालय , कलेक्टर , जिला बैतूल एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग
बैतूल, दिनांक 8 सितम्बर 2023 क्र.-14-अ-82-2021-22- लिहदा-9491
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची ( 1 ) में वर्णित भूमि की कालम नंबर 5 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । इस हेतु अनुसूची-2 में वर्णित प्रभावित कृषकों की भूमि, भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची-1
(प्रभावित कृषको की सूची)
तहसील नगर/ ग्राम
जिला
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
अर्जन का रकबा हे0 में
धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
6
5
4
2
3
1
7.494
लिहदा लघु जलाषय लिहदा
मुलताई
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग मुलताई
बैतूल (म०प्र०)
अनुसूची - 2
( प्रभावित धारको की सूची )
ख.नं.
क्र.
प्रभावित कृषक का नाम
अर्जन का रकबा हे. में
कुल रकबा हे.में
4
5
3
2
1
1.012
1.012
94/4
1
देवेन्द्र व ० संतोषराव कुन्बी सा० देह भूमिस्वामी
0.315
0.315
437/1
भगवंतराव व० लक्ष्मण कुन्बी सा०देह भूमिस्वामी
2
0.081
437/7 0.081
0.315
0.315
437/2
शंकरराव व० लक्ष्मण कुन्बी सा० देह भूमिस्वामी
0.081
0.081
437/6
0.315
0.315
437/3
पंजाबराव व० लक्ष्मण कुन्बी सा० देह भूमिस्वामी
3 4
0,080
0.080
437/5
0.395
0.395
437/4
5 गुलाबराव व० लक्ष्मण कुन्बी सा० देह भूमिस्वामी
0.405
0.405
444/2
विश्वनाथ व० श्यामराव कुन्बी सा० देह भूमिस्वामी
6
0.243 0.043
444/4 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 सितम्बर 2023
7660 [ भाग 1
7 भगवान व0 मारोती कुन्बी सा० देह भूमिस्वामी 152/3 1.661 0.380
8 कोंड्या व० वारल्या कुन्बी सा० देह भूमिस्वामी 475/2 0.615 0.615
9 गंगाधर व० मारोती कुन्बी सा० देह भूमि स्वामी 129/7 0.056 0.056
येनू बेवा गेन्दू, रामकिसना , प्रविण, धन्नू व ० गेन्दू 461/3 0.044 0.044
10
कुन्बी सा ०देह भूमिस्वामी
461/4 0.042 0.042
मिहू व ० सखाराम, कौसू पिता सखाराम कुन्बी सा0देह
11 भूमिस्वामी
रघुनाथ व० माध्या, कोसू, जयवन्ती पिता माध्या 463/3 0.599 0.599
12
सा०देह भूमिस्वामी 508/1 0.250 0.250
13 आनंदराव वा० शिवराम कुन्बी सा० देह भूमिस्वामी 462/1 0.364 0.364
सकू बेवा गेन्दू, गजानंद व० गेन्दू, बाला, जयमाला, 462/2 0.381 0.381
14
पिता गेन्दू कुन्बी सा ० देह भूमिस्वामी
गेंदराव व० महादेव, महादेव व० गजमल, शंकरराव व0 502/2 0.550 0.509
15
महादेव, भगरती पत्नि महादेव सा० देह भूमिस्वामी
16 सहादेव व० गजमल कुन्बी सा ० देह भूमिस्वामी 502/3 0.688 0.308
पांडूरंग व ० मारोती, मनी पिता सोनया कुन्बी सा0 देह 129/5 0.053 0.053
17
भूमिस्वामी
18 लीलाधर पिता मारोती कुन्बी सा ० देह भूमिस्वामी 110/5 0.251 0.251
नत्थू पिता हिरू सा० देह भूमिस्वामी 142 0.142 0.142
19
20 नागोराव पिता मल्लू जाति कुन्बी सा० देह भूमिस्वामी 431 1,558 0.458
योग 25 10.496 7.494
(2) चूँकि लिहदा जलाशय के निर्माण से डूब क्षेत्र से प्रभावित होने वाली उपरोक्तानुसार भूमि के
अर्जन से हितबद्ध व्यक्तियों में से कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा 19 की उपधारा (2) के
तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है ।
(3) प्रश्नगत भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन
अधिकारी मुलताई के न्यायालय में किया जा सकता है ।
(4) समुचित सरकार की वेबसाईट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अमनबीर सिंह बैंस , कलेक्टर एवं समुचित सरकार .
7661
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 सितम्बर 2023
भाग 1 ]
कार्यालय , कलेक्टर , जिला जबलपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन ,
राजस्व विभाग
क्र.-42-जि.भू.अ.-2023
जबलपुर, दिनांक 25 सितम्बर 2023
भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और परदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 (1 ) के अंतर्गत अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने के कारण अधिनियम की धारा 12 (2 ) के अंतर्गत कोई रिर्पोट की आवश्यकता नही है । इस आधार पर समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित निजी भूमि एवं उस पर स्थित स्थावर परिसंपत्तियों की सार्वजनिक लोक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन , पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूचियों के पद (2) में वर्णित भूमि एवं उस पर स्थित स्थाई परिसंपत्ति लोक प्रयोजन हेतु आपेक्षित हैः-
अनुसूची-(2)
प.ह.न. 54
ब.नं. 402
1. ग्राम का नाम :- रीमा 2. रा.नि.मं. :- बरगी जिलाः- जबलपुर
तहसीलः- जबलुपर
3. अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल:- 0.3025
संरचना सीमाएं
वृक्ष
उत्तर
स. क.
स्वामित्व का प्रकार
प्रस्तावि त/ ख सरा नं.
भूमि का प्रकार
हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता
अर्जन के अधीन क्षेत्रफल
3
6 दक्षिण
संख्या प्रकार पूर्व
म पश्चि प्रगति किस्म
कुर्सी का एरिया
11
12 13 14
7
1
5
0.3025
1
2 306
4 कृषि
भूमि स्वामी
8
9 10
सडक W.B.M
ख.न. 305
ख.न. 306 का शेष भाग
गुरूदयाल पिता सूरजभान गुप्ता पता 30 आजाद चौक रामपुर जबलपुर ख.न 306 का शेष भाग
1. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू- अर्जन अधिकारी , जबलपुर , जिला- जबलपुर के कार्यालय में किया जा सकता है ।
2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी बेबसाईट www.jabalpur.nic.in एवं मध्य प्रदेश शासन पर भी देखा जा सकता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सौरभ के. सुमन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 सितम्बर 2023
7662
कार्यालय , कलेक्टर , जिला राजगढ़ , मध्यप्रदेश
राजगढ़ , दिनांक 25 सितम्बर 2023
अनुपूरक प्रकरण क्रमांक ०५/अ-82 / 2023-24 चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है , कि इसके - संलग्न सूची मे भूमि दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है ।
अनुपूरक प्रकरण क्रमांक ०५/अ-82/ 2023-24 चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो, गया है, कि नीचें दी गई अनुसूची क्रमांक 2 में पार्वती परियोजना तहसील नरसिंहगढ जिला राजगढ के ग्राम शिवपुरा जागीर के डूब क्षेत्र के लिए वर्णित छूटी हुई शेष भूमि जिसका नामवार सर्वे कमवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची 2 की भूमि की अनुसूची 1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है । चूंकि पार्वती परियोजना का निर्माण प्रगतिरत है इस कारण धारा -19 (3 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारित रिर्पोट का सार प्रकाशित नही किया जा रहा है ।
-: अनुसूची - 2 :- पार्वती परियोजना के डूब क्षेत्र में प्रभावित ग्राम शिवपुरा जागीर की छूटी हुई शेष भूमि के अर्जन का विवरण
जिला-राजगढ़ तहसील- नरसिंहगढ़
(1) भूमि:-
सर्वे नंबर
स.क.
नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम
कुल रकबा (हे. में)
अर्जित भूमि (हे.में)
3
4
5
2
1
0.013
0.063
89/2
1
अनीसखां पिता उमरखां जाति मेवाती पता नि. ग्राम भूमि स्वामी
0.063
0.013
1
योग
0.057
0.057 2
105/1
शहीदखां पिता नसीरखां जाति मेवाती पता नि. ग्राम भूमि स्वामी
1
0.057
0.057 योग -
0.057
0.057
105/2
3
इस्लाम पिता अजीजखां हि. 1/4 , सलाउदवीन पिता अजीजखां हि. 1/4 , सलमा पिता अजीजखां हि. 1/4 , मल्लीबी बेवा अजीजखां हि. 1/4 जाति मेवाती पता नि. ग्राम भूमि स्वामी
0.057
1
0.057 योग
0.025
106
0.025
4
बहीदखां पिता घीसेखां जाति मेवाती पता नि. ग्राम भूमि स्वामी
1
0.025
0.025 योग
हबीब पिता नसीर जाति मेवाती पता नि. ग्राम भूमि स्वामी
0.212
0.212
109/1
5
0.212
0.212
1
योग -
0.028
0.028 6
110/1
रहीमखां पिता भोलेखां हि. 1/4 , हबीबखां पिता भोलेखां .हि. 1/4, जेतुनबी पिता भोलेखां हि. 1/4 , शेतानबी पिता भोलेखां हि. 1/4 जाति मेवाती पता नि. ग्राम भूमि स्वामी
0.028
0.028
1
योग 7663
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 सितम्बर 2023
भाग 1 ]
7
0.114
0,114 111/2
नफीसनबी शरीफखां हि. 1/5 , फरीदखां शरीफखां हि. 1/5, मुबीनखान शरीफखां हि. 1/5 , खुर्शीदखान शरीफखां हि. 1/5, फरीबादी शरीफखां हि. 1/5 जाति मेवाती पता नि. ग्राम भूमि स्वामी
योग -
8
1
0.114
0.114
0.044
0.044
112/1
दौलतखां कल्लूखां जाति मेवाती पता नि. ग्राम भूमि स्वामी
योग
0.044
0.044 1
0.045
0.045 112/2
सेफुउददिन पिता इज्जतखां हि. 1/5 , ताजउददीन पिता इज्जतखां हि. 1/5 , आजादउददीन पिता इज्जतखां हि. 9 1/5, सफरुउददीन पिता इज्जतखां हि. 1/5 , मज़रुनबी बेवा इज्जतखां हि . 1/5 जाति मेवाती पता नि. ग्राम भूमि स्वामी
योग
10
0.045
0.045 1
0.017
0.017 113/1
जलील खां पिता मोतीखां जाति मेवाती पता नि. ग्राम भूमि स्वामी
योग
0.033
0.033
114/1
0.050 2
0.050
0.017
0.017
113/2
0.034
0.034 114/2
दाउद्खां पिता अब्दुल हमीदखां जाति मेवाती पता नि. ग्राम भूमि स्वामी
11
योग
12
0.013
0.013
115
0.013 116
0.013
0.077
0.077 4
0.017
0.017 113/3
0.034
0.034
114/3
रहीमखां , अयूबखां, शाकिरखां, आकिलखां, जामीलखां, जेतूनबी, जरीनाबी, सन्नोबी, भूरीबी पिता वाहिदखां, खातूनबी बेवा वाहिदखां, आमिनखां, हासिमखां, सलमानखां, नसीमबी पिता अब्दुल्लाखां , नन्नीबी बेवा अब्दुल्लाखां जाति मेवाती पता नि. ग्राम भूमि स्वामी
योग -
13
0.051 2
0.051
0.063
0.063
212
आनीसखां पिता आमानतखां जाति मेवाती पता नि. ग्राम भूमि स्वामी
योग
0.063
0.063
1
0.446
0.699
215/3/1
मुन्नाखां पिता कालेखां जाति मेवाती पता नि. ग्राम भूमि स्वामी
14
योग
महायोग
0.446
0.699
1
1.282
1.585
19
भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू- अर्जन अधिकारी तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है ।
हर्ष दीक्षित , कलेक्टर, [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 सितम्बर 2023
7664
कार्यालय , कलेक्टर , जिला रायसेन एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग
रायसेन, दिनांक 26 सितम्बर 2023
प्र.क्र. 0008 / अ-82 / 2023-24 चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अतः भू अर्जन की पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उपबंधो के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों की इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है ।
:: अनुसूची::
1. भूमि का वर्णन :-
(क) ग्राम
:- चौरास (बौरास बराज निर्माण)
:-उदयपुरा
(ख) तहसील
(ग) जिला
(घ) भूमि का क्षेत्रफल :-रायसेन
:- 5.000 हे.
अर्जित होने वाली निजी भूमि का वर्णन
खसरा क्रमांक अर्जन हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल हे.में कुल रकबा है. में
कं
2
1
450/2
1
452
2
454/1/1/1
3
454/1/2
4
454/1/1/2
5
6
454/2/1
454/2/2
7
454/2/3
8
454/3
9
10 454/4
4
3
0.146
0.523
0.320
0.320
0.405
0.405
0.307
0.307
1.468
1.550
0.324
0.809
0.081
0.728
0.203
0.725
0.623
0.809
1.123
1.308
2. सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- चिनकी बौरास बेराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना के अंतर्गत बौरास बेराज के निर्माण हेतु अधिग्रहण भूमि ग्राम चौरास
3. भूमि के नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू अर्जन अधिकारी बरेली तथा कार्यपालन यंत्री रानी अवंतीबाई लोधी सागर नहर संभाग नरसिंहपुर के कार्यालय में तथा कार्यालीन दिवस एवं समय में किया जा सकता है ।
7665
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 सितम्बर 2023
भाग 1 ]
प्र.क्र. 04/अ-82 / 2022-23 चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अतः भू अर्जन की पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उपबंधो के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों की इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है ।
:: अनुसूची::
1. भूमि का वर्णन:-
(क) ग्राम
:- चौरास
:-उदयपुरा
(ख) तहसील
(ग) जिला
(घ) भूमि का क्षेत्रफल
:-रायसेन
:- 1.004 हे.
अर्जित होने वाली निजी भूमि का वर्णन
खसरा क्रमांक
कं
अर्जन हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल हे.में
कुल रकबा हे. में
2 3 4
1
1 326/2/2 0.987 0.056
2 327/1 0.150 0.004
3 327/2/1 0.150 0.040
4 327/2/2/1 0.150 0.020
5 325/1 0.453 0.018
6 325/2 0.364 0.026
7 325/3 0.453 0.054
8 325/4 0.357 0.062
9 304/2/1 1.882 0.164
10 304/1/2 1.550 0.160
11 466 0.599 0.040
12 484/1 2.023 0.090
13 483/1 2.023 0.116
14 483/2/1 1.072 0.056
15 483/2/2 0.951 0.030
16 454/2/3 0.725 0.008
17 454/2/1 0.809 0.060
2. सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- चिनकी बौरास बेराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना के अंतर्गत बौरास बेराज के पहुँच मार्ग निर्माण हेतु अधिग्रहण भूमि ग्राम चौरास
3. भूमि के नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू अर्जन अधिकारी बरेली तथा कार्यपालन यंत्री रानी अवंतीबाई लोधी सागर नहर संभाग नरसिंहपुर के कार्यालय में तथा कार्यालीन दिवस एवं समय में किया जा सकता है ।
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 सितम्बर 2023
7666
प्र.क्र.006 / अ-82/ 2023-24 चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अतः भू अर्जन की पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उपबंधो के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों की इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है ।
:: अनुसूची::
1. भूमि का वर्णन:-
(क) ग्राम
:- दिघावन (पम्प हाउस क-3 के निर्माण)
-
देवरी
(ख) तहसील
:-रायसेन
(ग) जिला
:- 0.919 हे.
(घ) भूमि का क्षेत्रफल
अर्जित होने वाली निजी भूमि का वर्णन
कं खसरा क्रमांक कुल रकबा हे. में अर्जन हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल हे.में 1 2 3 4 1 498/1 0.466 0.075 2 498/2 0.706 0.060 3 498/3 0.707 0.035 4 498/4 0.708 0.035 5 498/5 0.711 0.035 6 497/1 0.809 0.070 7 497/2/1 1.790 0.090 8 496/1 0.971 0.165 9 496/2/1 1.381 0.065 10 496/2/2 0.405 0.054 11 493/1/1 0.470 0.060 12 493/1/2 0.470 0.040 13 493/1/3 0.470 0.030 14 493/1/4 0.470 0.030 15 493/1/5/1 0.628 0.040 16 493/2 0.809 0.035
2. सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- चिनकी बौरास बेराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना के अंतर्गत बौरास बेराज के पम्प हाउस क-3 निर्माण हेतु अधिग्रहण भूमि ग्राम दिघावन 3. भूमि के नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू अर्जन अधिकारी बरेली तथा कार्यपालन यंत्री रानी अवंतीबाई लोधी सागर नहर संभाग नरसिंहपुर के कार्यालय में तथा कार्यालीन दिवस एवं समय में किया जा सकता है ।
7667
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 सितम्बर 2023
भाग 1 ]
प्र.क्र. 0007 / अ-82/ 2023-24 चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अतः भू अर्जन की पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उपबंधो के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों की इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है ।
:: अनुसूची::
1. भूमि का वर्णन:-
(क) ग्राम
:-चौरास ( पम्प हाउस कं-4 निर्माण)
:-उदयपुरा
(ख) तहसील
(ग) जिला
(घ) भूमि का क्षेत्रफल :-रायसेन
:- 5.689 हे.
अर्जित होने वाली निजी भूमि का वर्णन
खसरा क्रमांक अर्जन हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल हे.में कुल रकबा है. में
कं
2
1
454/2/1
1
483/1
2
483/2/1
3
483/2/2
4
483/3
5
484/1
6
484/2
7
484/3
8
484/4
9
484/5
10
484/6
11
4
3
0.080
0.809
0.596
2.023
0.332
1.072
0.251
0.951
0.461
0.772
1.685
2.023
0.130
0.162
1.011
1.639
0.340
1.274
0.268
0.337
0.535
0.869
2. सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- चिनकी बौरास बेराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना के अंतर्गत बौरास बेराज के ( पम्प हाउस कं-4 निर्माण) हेतु अधिग्रहण भूमि ग्राम चौरास
3. भूमि के नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू अर्जन अधिकारी बरेली तथा कार्यपालन यंत्री रानी अवंतीबाई लोधी सागर नहर संभाग नरसिंहपुर के कार्यालय में तथा कार्यालीन दिवस एवं समय में किया जा सकता है ।
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 सितम्बर 2023
7668
रायसेन, दिनांक 20 सितम्बर 2023
प्र.कं.0012 /3-82/2023-24 चूंकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची कं -1 के खाने क्रमांक 1 से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है । अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधो के अनुसार एतद् द्वारा अनुसूची क-2 के कॉलम के 1 से 5 में वर्णित सभी सम्बंधित व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कॉलम (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची-1
नगर/ग्राम
तहसील
क्रमांक
अर्जित रकबा
लगभग क्षेत्रफल
(ह.में)
4
3
2
1
कुल 6.831 हे.
रायसेन म.प्र.
देवरी
ग्राम नयाखेडा प.ह.नं. 30 रा. नि.मं .03 तहसील
देवरी
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
6
5
भू-अर्जन अधिकारी राजस्व बरेली जिला रायसेन म.प्र..
चिनकी बौरास बेराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना के अंतर्गत डूब क्षेत्र से प्रभावित ग्राम नयाखेडा की निजी भूमि अधिग्रहण किये जाने के संबंध में ।
अनुसूची-2
(प्रभावित धारकों की सूत्ती)
चिनकी बौरास बेराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना से प्रभावित डूब क्षेत्र ग्राम नयाखेडा की निजी भूमि
भूमि स्वामी का नाम क्र.
2
1
1 प्रभाबाई पिता शंकर सिंह रघुवंशी
2 शिवम आ.सुनील कुमार रघुवंशी
जीवन आ. मोतीलाल धोबी
3
4
नीलेश कुमार आ. गोपाल रघुवंशी
5 जीवन आ. मोतीलाल धोबी
6
खसरा क्र. भूमि का कुल रकबा
अर्जितकी जाने वाली भूमि का रकबा
5
4
3
0.080
2.201
302
0.164
2.007
303/1
0.024
0.343
311
0.445
1.673
312
0.110
1.264
313/1
0.224
1.113
314/1
रेखाबाई पुत्री कल्याण सिंह 1/3 रश्मिीबाई पुत्री कल्याण सिंह 1/3 पूजाबाई पुत्री कल्याण सिंह 1/3 जाति रघुवंशी
0.256
1.117
314/2
7 महेन्द्र कुमार आ.लक्ष्मनसिंह हि 1/2 अनिल कुमार आ. लक्ष्मनसिंह 1/2 जाति रघुवंशी MA 7669
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 सितम्बर 2023
भाग 1 ]
8
0.101
1.117
314/3
रणधीर आ. बाँकेबिहारी 1/2 एवं सीमा पत्नि बाँकेबिहारी रघुवंशी
9
0.303
1.117
314/4
श्रीबाई बेवा मुरारीलाल, राघवेन्द्र, बीरेन्द्र सिंह , अनीताबाई, रमनबाई, सुनीलाबाई, बिनीता बाई पुत्र/ पुत्री मुरारीलाल रघुवंशी
मंगल आ. नन्हेवीर लोधी
10
11 अभिषेक कुमार आ. कैलाश कुमार रघुवंशी
12 राजेन्द्र सिंह आ. रणधीर सिंह रघुवंशी
13 अभिषेक कुमार आ. कैलाश कुमार रघुवंशी
14 शिवम आ .सुनील कुमार रघुवंशी
15 अरविंद आ.नारायण सिंह जाति रघुवंशी
घनश्याम आ.प्राणसिंह राजपूत
16
राजेश आ.नारायण सिंह रघुवंशी
17
18 जयराम आ.गोपाल सिंह रघुवंशी
नंदकिशोर आ. नारायण सिंह रघुवंशी
19
20 रमेश कुमार आ. बाबूलाल लोधी
राधा धाकड पत्नि मोहन सिंह धाकड जाति किरार 21
22 रामसिंह आ.मूलचंद जाति लोधी
23 रामसिंह आ. मूलचंद जाति लोधी
24
राजेश कुमार आ. प्रहलाद सिंह रघुवंशी
25
प्रभाबाई पिता शंकर सिंह रघुवंशी
26
0.160
0.397
316
0.050
0.809
318
0.104
0.259
319/1
0.036
0.955
319/2
0.098
0.235
322
0.028
0.332
464
0.116
0.854
466/1
0.553
1.004
467/1
0.142
1.003
467/2
0.101
0.717
470/2
0.032
1.008
476/2
0.064
1.010
480/2
0.170
0.170
481
0.130
0.263
482
0.080
4.856
497/3/1/1
0.522
0.522
499
0.182
0.182
500/1
नारायण सिंह आ .कारेलाल 1/2 तुलसीराम आ.कारेलाल जाति ढीमर 1/2
28
0.182
0.182
500/2
0.186
0.186
500/3
27 मधु पिता लच्छू 1/2 हल्केभैया पिता लच्छू 1/2 जाति ढीमर हीरालाल आ.छोटेलाल 1/4, मुन्ना आ.छोटेलाल 1/4 मोती आ. छोटेलाल 1/4 मुल्लू आ. छोटेलाल 1/4 जाति ढीमर
29
जस्सू आ. गंजी 1/2 दम्मू आ.गंजी 1/2 जाति ढीमर
30
0.182
0.182
500/4
0.272
0.272
501/1
शंकरलाल आ.टन्दू 1/4, बाला आ. टन्दू 1/4 टीकाराम आ.टन्टू गुडडा आ. टन्टू 1/4 जाति ढीमर
31
0.272
0.272
501/2
रूपा, रामकुमार, मुन्ना, ढैला आ .हल्कन, गायत्रीबाई आ. हल्कन, बाबू, गोढल, आ.हल्कन जाति ढीमर
32
0.020
0.542
502/1
नारायण सिंह आ.कारेलाल 1/2 तुलसीराम आ. कारेलाल 1/2 ढीमर
33
34
0.164
0.542
502/2
0.201
0.538
502/3
मधु आ .लच्छू 1/2 हल्केमैया आ. लच्छू 1/2 जाति ढीमर हीरालाल आ. छोटेलाल 1/4 मुन्ना आ.छोटेलाल 1/4, मोती आ.
35
छोटेलाल 1/4 मुल्लूआ .छोटेलाल 1/4 जाति ढीमर जस्सूआ.गंजी 1/2 दम्मू आ.गंजी 1/2 जाति ढीमर
36
0.180
0.542
502/4
0.135
0.506
504/1
शंकरलाल आ. टन्टू 1/4, बाला आ. टन्टू 1/4 टीकाराम आ. टन्टू गुडडा आ. टन्टू 1/4 जाति ढीमर
37
0.120
0.567
506
गत्ताबाई बेवा हल्कन, बाबू, गोकल, रूपा, रामकुमार, मुन्ना, कैला, भैयाजी, आ.हल्कन, शांतिबाई, सुमनबाई, सरोज बाई पुत्रिया हल्कन जाति ढीमर
38 दुर्गाबाई पिता मंशाराम जाति लोधी
39 श्रीमति जईया बाई पत्नि लच्छू जाति ढीमर
40 बाबूलाल आ.हल्के, गोकल आ. हल्के जाति ढीमर
41
0.028
0.567
507/1/1/1/1
0.028
0.506
507/1/1/1/2
0.063
0.506
507/1/1/2
0.020
1.032
507/2
मोहन आ. मंशाराम 1/3, लीला आ. मंशाराम 1/3, भागचंद आ. मंशाराम 1/3 जाति लोधी
42 भागचंद आ. मंशाराम जाति लोधी
43
मधुसूदन आ.अयोध्या प्रसाद जाति ब्राहम्ण
गोविन्द प्रसाद आ.अयोध्या प्रसाद जाति ब्राहम्ण 44
45
हूला आ. मल्थर जाति लोधी
46 हल्कन आ.हूला जाति लोधी
47 प्रेमनारायण आ.हूला जाति लोधी
धनसिंह आ. कमोद जाति लोधी
48
0.041
1.032
507/3
0.146
0.453
514/1
0.204
0.449
514/2
0.016
0.518
528
0.020
0.591
529/1
0.020
0.590
529/2
0.028
0.725
530 [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 सितम्बर 2023
7670
541/1
0.884 0.008 खेमचन्द आ.बारेलाल जाति लोधी
49
0.012
542/2
0.890
हर्षवर्धन आ. जीवनलाल जाति ब्राहम्ण
50
0.008
544
0.737
51 दिनेश कुमाार आ. नन्हेमैया जाति लोधी
6.831
40.339
कुल योग-
1. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर ( भू-अर्जन शाखा) जिला रायसेन के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।
2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी/अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बरेली तहसील बरेली जिला रायसेन म.प्र. के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।
3. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री रानी अवंतीबाई लोधी सागर नहर संभाग नरसिंहपुर म.प्र. के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।
4. कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर ( भू अर्जन ) रायसेन की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नही करेगा । कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नही करेगा ।
5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितवद्ध कोई व्यक्ति अधि-सूचना प्रकाशन के 60 दिवस के अंदर भू- अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर जिला रायसेन के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है ।
6. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितवद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाइट www.raisen.nic.in एवं म.प्र. शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाइट http: //www. mprevenue.nic.in पर भी देखा जा सकता है।
7671
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 सितम्बर 2023
भाग 1 ]
प्र.क्रं.0011 /अ -82/ 2023-24 चूंकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची कं -1 के खाने क्रमांक 1 से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है। उतिएव भूमि अर्जन , पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधो के अनुसार , एतद् द्वारा अनुसूची क-2 के कॉलम कं 1 से 5 में वर्णित सभी सम्बंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कॉलम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है: -
अनुसूची-1
नगर/ग्राम
तहसील
क्रमांक
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
अर्जित रकबा
लगभग क्षेत्रफल
हि.में)
4
3
2
1
उदयपुरा
कुल 4.038 हे.
रायसेन म.प्र.
ग्राम रमपुरा प. ह.नं. 29 रा. नि.मं.03 तहसील उदयपुरा
भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
6
5
भू-अर्जन अधिकारी राजस्व बरेली जिला रायसेन म.प्र..
चिनकी बौरास बेराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना के अंतर्गत डूब क्षेत्र से प्रभावित ग्राम रमपुरा की निजी भूमि अधिग्रहण किये जाने के संबंध में।
अनुसूची-2
(प्रभावित धारकों की सूची)
चिनकी बौरास बेराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना से प्रभावित डूब क्षेत्र ग्राम रमपुरा की निजी भूमि
भूमि स्वामी का नाम क्र.
2 1
1
खसरा क्र.
अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा
भूमिका कुल रकबा
5
4
3
0.048
1.161
जगरामपुरी आ.गुलाबपुरी, हरनामपुरी आ. देवीपुरी, सूरजबाई पुत्री देवीपुरी धनराजपुरी, रूपपुरी आ.प्रसादपुरी, रामकलीबाई वि. बलरामपुरी, 488 रमेशपुरी , बीरा, आ. बलरामपुरी , सविताबाई पुत्री बलरामपुरी
2
0.028
0.028
489/1
हरनामपुरी आ.देवीपुरी हि 1/2सरजूबाई पुत्री देवीपुरी जाति पुरी हि 1/2
3
0.097
0.097
489/2
रामपुरी , जगरामपुरी, आ. गुलाबपुरी, धनराजपुरी, रूपपुरी, बाबूपुरी आ. प्रसादपुरी, रामकली वि.बलरामपुरी, रमेशपुरी, बीरापुरी, सविताबाई पुत्र/ पुत्री बलरामपुरी जाति पुरी
4 कल्ला आ.मुन्ना जाति लोधी
5
0.135
0.623
490/1
0.135
0.591
490/2
जगरामपुरी आ. गुलाबपुरी , हरनामपुरी आ. देवीपुरी, सूरजबाई पुत्री देवीपुरी धनराजपुरी, रूपपुरी आ. प्रसादपुरी, रामकलीवाई वि. बलरामपुरी ,
6
0.220
0.708
493/1
रमेशपुरी, बीरा , आ. बलरामपुरी, सविताबाई पुत्री बलरामपुरी अनुज कुमार, नीरज कुमार, मीना, रीना, निधि, आ.हरीशकुमार ब्राहम्ण
7
0.060
0.708
493/2
श्री हनुमान जी महाराज टेकराधाम समिति रमपुरा सरबराहकार, कृष्णविहारी आ. नर्वदाप्रसाद दुबे रमपुरा देवरी
8
0.155
3.585
494
रामकिशन, सुरेश कुमार, अशोक कुमार, सत्यनारायण, राकेश कुमार आ. हरिशंकर , राधाबाई, वि.हरिशंकर, मृदुलादेवी वि.श्रीलाल, सौरम कुमार आ.श्रीलाल , गौरव कुमार, ना.बा.आ.श्रीलाल [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 सितम्बर 2023
7672
9
0.044
2.428
497
0.020
1.619
रामकिशन , सुरेश कुमार, अशोक कुमार, सत्यनारायण, राकेश कुमार आ. हरिशंकर, राधाबाई, वि.हरिशंकर, मृदुलादेवी वि.श्रीलाल, सौरम कुमार आ. श्रीलाल गौरव कुमार, ना.बा.आ.श्रीलाल
10
राहुल आ.ब्रजेश कुमार जाति रघुवंशी
11 सुरेश कुमार आ.कोमल सिंह रघुवंशी
कुंतीबाई बेवा कृष्णकुमार रघुवंशी
12
13
कुंतीबाई बेवा कृष्णकुमार रघुवंशी
अमित कुमार आ .कुंजबिहारी रघुवंशी 14
बुद्धेसिंह आ.नत्थू लोधी
15
16 सीताराम आ.बुद्धे सिंह
17 पार्वती बाई पत्नि तुलाराम लोधी
18 पार्वती बाई पत्नि तुलाराम लोधी
19
498/2/2
0.121
0.809
498/3/1/2
0.099
1.165
498/5
0.138
3.469
504/1/1
0.436
1.821
504/1/2
0.105
0.105
504/2/1
0.130
0.607
504/2/2
0.097
0.097
505/1
0.287
0.287
505/2
0.405
2.133
506
0.308 रामकिशन, सुरेश कुमार, अशोक कुमार, सत्यनारायण , राकेश कुमार आ.हरिशंकर , राधाबाई , वि. हरिशंकर , मृदुलादेवी वि.श्रीलाल, सौरभ कुमार आ. श्रीलाल गौरव, ना.बा.आ.श्रीलाल
20 मधु पिता लच्छू जाति नोरिया जाति ढीमर
21 छोटेलाल आ.लालचंद नोरिया जाति ढीमर
22 प्रेम आ.लालचन्द नोरिया जाति ढीमर
23 परषोत्तम आ.लालचंद नोरिया जाति ढीमर
कोमल सिंह आ.लालंचद नारिया जाति ढीमर 24
25 परषोत्तम सिंह आ.लालचंद नोरिया जाति ढीमर
26 हल्केमैया आ .लच्छू नोरिया जाति ढीमर
27 हरकिशन आ.मुल्ली जाति ढीमर
टन्टू आ. मुल्लू जाति ढीमर
28
0.308
507/1/1
0.156
0.156
507/1/2/1
0.158
0.158
507/1/2/3
0.005
0.005
507/1/2/2
0.156
0.156
507/1/3/1/1
0.152
0.152
507/1/3/1/2
0.303
0.303
507/1/3/2
0.032
0.032
507/2
0.008
0.008
507/3
4.038
23.319
कुल योग-
1. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण , कार्यालय कलेक्टर (भू- अर्जन शाखा) जिला रायसेन के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।
:
2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी/अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बरेली तहसील बरेली जिला रायसेन म.प्र. के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।
3. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री रानी अवंतीबाई लोधी सागर नहर संभाग नरसिंहपुर म.प्र. के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।
4. कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर ( भू अर्जन ) रायसेन की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नही करेगा। कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नही करेगा ।
5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितवद्ध कोई व्यक्ति अधि- सूचना प्रकाशन के 60 दिवस के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर जिला रायसेन के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है ।
6. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितवद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाइट www.raisen.nic.in एवं मु.प्र. शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाइट http://www. mprevenue.nic.in पर भी देखा जा सकता है।
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 सितम्बर 2023
भाग 1 ]
7673
प्र.कं.0013/3-82 / 2023-24 चूँकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची कं -1 के खाने क्रमांक 1 से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है । अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधो के अनुसार एतद् द्वारा अनुसूची क -2 के कॉलम कं 1 से 5 में वर्णित सभी सम्बंधित व्यक्त्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कॉलम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता हैः-
अनुसूची -1
क्रमांक तहसील
नगर/ग्राम
अर्जित रकबा
लगभग क्षेत्रफल
हि.में)
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
1
2
3
4
5
6
उदयपुरा
कुल 2.797 हे .
रायसेन म.प्र.
भू-अर्जन अधिकारी राजस्व बरेली जिला रायसेन म.प्र..
ग्राम रिछावर प.ह.नं. 29 तहसील देवरी
चिनकी बौरास बेराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना के अंतर्गत डूब क्षेत्र से प्रभावित ग्राम रिछावर की निजी भूमि अधिग्रहण किये जाने के संबंध में ।
अनुसूची-2
(प्रभावित धारकों की सूची)
चिनकी बौरास बेराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना के अंतर्गत डूब क्षेत्र से प्रभावित ग्राम रिछावर की निजी भूमि
क्र.
भूमि स्वामी का नाम
खसरा क्र .
अर्जित की जाने वाली
भूमि का कुल रकबा
भूमि का रकबा
1
2
3
4
5
1
279/2
यशपाल सिंह आ. फूलसिंह जाति लोधी
1.182
0.010
279/1
2 गुलाबसिंह आ.ग्याप्रसाद जाति लोधी
1.177
0.010
3
280
मनीष कुमार आ.आनंदीलाल लोधी
0.878
0.202
4 शिवभजन आ. हरप्रसाद जाति लोधी
281/1
0.607
0.120
5 मंगलसिंह आ. हरप्रसाद जाति लोधी
281/2/2
0.284
0.120
6 सरू आ.हरप्रसाद जाति लोधी
282/1/1
0.413
0.138
7
282/1/2
0.012
0.012 मायाबाई नाबा.आ.कल्याण सिंह, बीरबल नाबा. आ .कल्याण सिंह संरक्षक सरवन हलकीबाई बेवा कल्याण सिंह जाति लोधी
0.296
0.118 8 मायाबाई नाबा.आ. कल्याण सिंह, बीरबल नाबा. आ. कल्याण सिंह संरक्षक सरवन हलकीबाई वेवा कल्याण सिंह जाति लोधी
282/2/1
0.129
0.092 9 मिथलेश कुमार आ.मंगलसिंह जाति लोधी 1.
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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 सितम्बर 2023
10 हरप्रसाद आ. गज्जी जाति ढीमर
283
11 हरिनारायण आ. मथई जाति लोधी
287
12
297 प्रेमनारायण आ.शिवप्रसाद कोटवार सेवाखातेदार
13 हरप्रसाद आ.गज्जी जाति ढीमर
301
14
312 श्रीराम जानकी मंदिर व्यवस्थापक रघुवीर प्रसाद आ. मुंशीलाल एवं श्रीमान जिला अध्यक्ष महोदय रायसेन
15
374/1/1 मीराबाई बेवा लक्ष्मीनारायण लोधी , लीलावती आ. लक्ष्मीनारायण जाति लोधी
16 मेहरवान सिंह आ. चरन सिंह जाति लोधी 374/1/2
17 छोटेलाल आ.हरप्रसाद जाति लोधी
375/1/1/1
18 राजाराम आ. हरप्रसाद जाति लोधी
375/2/1
19 राजाराम आ.हरप्रसाद जाति लोधी
376/1
20
376/2 चुन्नीलाल, भारत, खुमान सिंह, रामबाई, कमला बाई पुत्र/ पुत्री मुरलीधर जाति लोधी
377 21 हस्सी आ.हल्कु
380 22 मुल्लोबाई पति लक्ष्मीनारायण जाति लोधी
23
381 मुल्लोबाई पति लक्ष्मीनारायण जाति लोधी
382
24 मुलायमपुरी आ.मंगलपुरी
25 शोभाराम आ.शादीलाल लोधी
379
[भाग 1
1.526
0.599
0.825
0.242
3.035
0.024
2.671
0.020
0.275
0.008
1.619
0.025
0.354
0.115
0.312
0.015
0.009
1.406
0.037
0.037
0.036
0.036
0.166
0.166
1.011
0.437
0.146
0.146
0.016
0.016
1.157
0.080
19.570
2.797
कुल योग-
1. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर (भू- अर्जन शाखा) जिला रायसेन के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।
2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी/अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बरेली तहसील बरेली जिला रायसेन म.प्र. के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।
3. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री रानी अवंतीबाई लोधी सागर नहर संभाग नरसिंहपुर म.प्र. के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।
4. कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर ( भू अर्जन ) रायसेन की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नही करेगा/ कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नही करेगा ।
5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितवद्ध कोई व्यक्ति अधि- सूचना प्रकाशन के 60 दिवस के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर जिला रायसेन के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है ।
6. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितवद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाइट www.ralsen.nic.in एवं म.प्र.शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाइट http: //www. mprevenue.nic.in पर भी देखा जा सकता है।
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भाग 1 ]
प्र.क्रं.0009 / अ -82 / 2023-24 चूंकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची कं -1 के खाने क्रमांक -1 से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है। अतएव भूमि अर्जन , पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013 ) की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधो के अनुसार एतद् द्वारा अनुसूची क-2 के कॉलम कं 1 से 5 में वर्णित सभी सम्बंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कॉलम (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची -1
तहसील
क्रमांक
नगर/ग्राम अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल (हि .में) 2
3
4
उदयपुरा
1 रायसेन म.प्र .
कुल 4.386 हे.
ग्राम पिपलिया खुर्दप.ह.नं. 29रा.नि.मं. 03तहसील उदयपुरा
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
6
5
भू-अर्जन अधिकारी राजस्व बरेली जिला रायसेन म.प्र..
चिनकी बौरास बेराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना के अंतर्गत डूब क्षेत्र से प्रभावित ग्राम पिपलिया खुर्द की निजी भूमि अधिग्रहण किये जाने के संबंध में ।
अनुसूची-2
(प्रभावित धारकों की सूची)
चिनकी बौरास बेराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना से प्रभावित डूब क्षेत्र ग्राम पिपलिया खुर्द की निजी भूमि
क्र.
भूमि स्वामी का नाम
2
1
1 जगदीश प्रसाद आ. कालूराम जाति काछी
2 जगदीश प्रसाद आ. कालूराम जाति काछी
3
खसरा क्र . भूमिका कुल रकबा
अर्जितकी जाने वाली भूमि का रकबा
4
5 3
207/2
0.546
0.050
0.607
0.028 207/3
207/1
0.506
0.065 लच्छो बाई बेवा कंघई, राजाराम आ. कंघई, राधेश्याम आ.कंघई, मनको बाई आ.कंघई, हलकोबाई आ. कंधई जाति काछी
4
0.283
208
0.283 संतोष, वृदावन , दिनेश , आ. हल्केवीर, कमलाबाई , विमलाबाई आ. हल्केवीर जाति कांछी
5
210/1
0.344
0.344
श्री लक्ष्मीनारायण मंदिर ट्रस्ट सोकलपुर अध्यक्ष हाकम सिंह
6 जयदीप सिंह आ . बृदावन जाति काछी
7
0.065
0.065 210/2
0.648
0.525
फूलसिंह , चंदनसिंह ,मुन्नालाल आ.जगन , कलीबाई पुत्री जगन ढीमर 211 [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 सितम्बर 2023
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8
0.555
0.555
240
फूलसिंह , चंदनसिंह ,मुन्नालाल आ .जगन , कलीबाई पुत्री जगन ढीमर
9 संतोष कुमार आ. हल्केवीर जाति काछी
10 संतोष कुमार आ. हल्केवीर जाति काछी
11 संदीप कुमार आ. दिनेश कुमार जाति काछी
12 संदीप कुमार आ.दिनेश कुमार जाति काछी
दिनेश आ. हल्केवीर जाति काछी
13
वृदावन आ.हल्केवीर जाति काछी
14
वृदावन आ. हल्केवीर जाति काछी
15
हेमंत ना.बा.वली आ. कल्यान सिंह जाति लोधी 16
रामसिंह आ. कीरत सिंह जाति लोधी 17
नरबद बाई बेवा पर्वतसिंह जाति लोधी 18
हल्केवीर आ.दरयाव जाति लोधी
19
मोहन सिंह आ. हल्केवीर जाति लोधी 20
21 वंशीधर आ.गोविंद सिंह जाति साहू
वंशीधर आ.गोविंद सिंह जाति साहू 22
रामकलीबाई, रामेतीबाई पुत्री हरकिशन 23
शोभाराम आ. झलकन सिंह जाति लोधी 24
हल्केवीर आ. भवानी जाति लोधी
25
26 मल्खेवीर आ.भवानी जाति लोधी
फूलसिंह, गुलाब आ.ग्याप्रसाद जाति लोधी 27
28
0.008
0.544
212/1/1
0.134
0.210
213/3
0.090
0.417
213/1/1
0.160
0.405
213/1/2
0.101
0.809
213/2/1
0.020
0.696
214/1/1
0.030
0.348
214/1/2
0.105
0.105
237
0.052
0.052
238/1
0.053
0.053
238/2
0.210
0.210
239
0.015
0.380
241/2
0.186
0.186
244/1
0.020
0.728
245/1
0.202
0.202
244/2
0.381
0.381
255/1
0.311
0.311
255/2
0.121
1.728
254/2/3
0.112
0.202
254/1
0.160
1.295
253/1
लेकिन सिंह आ. छोटेलाल, परषोत्तम आ. छोटेलाल, नारायण सिंह आ. छोटेलाल, गोपाल सिंह आ.छोटेलाल, बडीबाई पुत्री छोटेलाल
4.386
12.816
कुल योग-
1. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण , कार्यालय कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) जिला रायसेन के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।
2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी/अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बरेली तहसील बरेली जिला रायसेन म.प्र. के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।
3. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री रानी अवंतीबाई लोधी सागर नहर संभाग नरसिंहपुर म.प्र. के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।
4. कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर ( भू अर्जन ) रायसेन की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नही करेगा। कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नही करेगा ।
5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितवद्ध कोई व्यक्ति अधि- सूचना प्रकाशन के 60 दिवस के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर जिला रायसेन के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है ।
6. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितवद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाइट www.raisen.nic.in एवं म.प्र.शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाइट http: //www . mprevenue.nic.in पर भी देखा जा सकता है।
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भाग 1 ]
प्र.क्रं.0010 /अ -82 /2023-24 चूंकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची कं -1 के खाने क्रमांक 1 से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है । अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013 ) की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधो के अनुसार एतद् द्वारा अनुसूची क -2 के कॉलम कं 1 से 5 में वर्णित सभी सम्बंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कॉलम (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है: -
अनुसूची-1
नगर/ग्राम
तहसील
क्रमांक
अर्जित रकबा
लगभग क्षेत्रफल
(ह.में)
1
2
उदयपुरा
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
भूमि अर्जन , पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
6
5
4 कुल 13.894 हे.
रायसेन म.प्र.
3 ग्राम टिमरावन प.ह.नं. 30.नि. मं.3 तहसील उदयपुरा
भू-अर्जन अधिकारी राजस्व बरेली जिला रायसेन म.प्र..
चिनकी बौरास बेराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना के अंतर्गत डूब क्षेत्र से प्रभावित ग्राम टिमरावन की निजी भूमि अधिग्रहण किये जाने के संबंध में ।
अनुसूची-2
(प्रभावित धारकों की सूची)
चिनकी बौरास बेराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना से प्रभावित डूब क्षेत्र ग्राम टिमरावन की निजी भूमि
क्र.
भूमि स्वामी का नाम
2 1
1 कीर्तिकुमार आ.बाला प्रसाद ब्राहम्ण
2 कलीबाई पुत्री धूरी ढीमर
3 बीरेन्द्र, गोविन्द, मोहन आ .बाबूलाल लोधी
4 बीरेन्द्र, गोविन्द, मोहन आ. बाबूलाल लोधी
5 राममोहन आ.मुंशीलाल श्रीवास्तव
6 बृजमोहन आ. मुंशीलाल श्रीवास्तव
7 इमरतीबाई बेवा बाबूलाल लोधी
8
खसरा क्र . भूमिका कुल रकबा
अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा
4
5 3
0.008
1.825
584
0.101
1.400
591
1.008
0.228 607/1
0.154
3.148
607/2
0.105
0.782
484/1
0.066
1.146
484/2
0.781
0.080 485
0.405
0.992
608
भगवानदास, जमनाबाई , अजुद्धीबाई, वर्षा, बीनाबाई, काशीबाई, मुन्नी बाई पुत्र / पुत्री लोटा ढीमर 7678
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 सितम्बर 2023
भगवानदास आ.भोला ढीमर
9
10 रंजीत आ. मुरलीधर कीर
तीरथ आ.हल्केवीर कीर
11
12
[ भाग 1
0.798
1.906
609
0.060
0.287
611
0.008
0.405
630/1
0.056
0.113
641
रेखाबाई बेवा सुरेन्द्र सिंह, नेपाल, नेतराम, सचेन्द्र आ.सुरेन्द्र सिंह कीर
13 कैलाश आ.तुलसीराम कीर
14
15
0.146
0.221
640/3/1
0.040
0.252
640/3/2
0.008
0.562
606
रेखाबाई बेवा सुरेन्द्र सिंह, नेपाल , नेतराम, सचेन्द्र आ.सुरेन्द्र सिंह कीर राधाबाई पति हल्के, अरविन्द्र पिता हल्के, जसरथ पिता किशन कीर
16 बलीराम आ . हल्केवीर , अनीताबाई पत्नि बलीराम रघु.
धनंजय आ.उधम सिंह कीर
17
18
0.305
2.853
473
0.024
1.194
637
0.060
0.599
636
मोहन आ.अजमेर, कुंअरबाई बेवा अजमेर , रामवती पुत्री अजमेर कीर
19
0.024
0.599
624
सुप्रिया बाई विधवा बीरवल, महेन्द्र सिंह, महेश कुमार, नरेन्द्र सिंह, चंद्रवती पुत्र / पुत्री बीरवल कीर
20 रंजीत आ. मुरलीधर कीर
रामचरन आ.बाबूलाल कीर
21
22
दुर्गाप्रसाद आ.बाबूलाल कीर
रसिक आ.बाबूलाल कीर
23
प्रीतम आ. बाबूलाल कीर
24
25 दुलीचन्द्र आ. छोटेलाल कीर
26
0.202
1.797
623
0.057
0.232
622/1
0.101
0.236
622/2
0.077
0.236
622/3
0.101
0.236
622/4
0.053
0.300
622/5
0.028
0.300
622/6
हल्कीबाई वि. रामदयाल, बृजमोहन, ओमप्रकाश पुत्रगण रामदयाल कीर
27 रमेश आ.छोटेलाल कीर
28
प्रभुदयाल आ.जीवनसिंह कीर
प्रेमनारायण आ.जीवनसिंह कीर
29
30 महेश कुमार आ.जीवन सिंह कीर
31 महेश कुमार आ.जीवनसिंह कीर
32
0.028
0.300
622/7
0.467
0.829
621/1
0.416
0.832
621/2
0.315
0.599
621/3
0.133
0.231
620
0.032
0.348
619
मोहन आ.अजमेर, कुँअरबाई बेवा अजमेर, रामवती पुत्री अजमेर कीर
33 बृजेन्द्र सिंह आ. मटरू कीर
34 हल्का आ.परमलाल कीर
35 भावचन्द्र आ. परमलाल कीर
36 रमेश कुमार आ.परमलाल कीर
37 चेनसिंह आ. रमेश कीर
38
0.032
1.618
614/1/1
0.242
1.348
479/1/2
0.016
1.351
479/1/3
0.016
0.765
479/2/1
0.008
0.449
479/2/2
0.008
1.408
478
मुल्लू, हरिराम आ.मंशा, सोवरन, लखन आ .भैयालाल , हरिशंकर, अजुद्धी पुत्र कुदउआ कीर रमिया वि.कुदउआ जाति कीर
39 मदन सिंह आ. भैयालाल रघुवशी
40 चन्द्रकांत आ. भैयालाल रघुवंशी
41
सियाबाई बेवा गुड्डू रघु. मुकेश ना.बा.पिता गुड्डू रघु
42 बलीराम आ. हल्केवीर, अनीताबाई पत्नि बलीराम रघु
43
0.265
475/1
0.146
0.263
475/2
0.260
475/3
0.340
0.340
474
0.567
0.567
469
बलीराम आ. हल्केवीर, अनीता बाई पत्नि बलीराम विमला, लता बाई, उषाबाई पुत्री हल्केवीर
44 इन्द्रकुमारी आ .रामसिंह रघु
45 चेतनसिंह आ. सुंदरलाल रघु.
46 अनोखीबाई पत्नि बाबूलाल, धर्मेन्द आ. बाबूलाल रघु.
0.200
2.396
470
0.084
0.809
430/1/1
0.260
1.665
430/2
2.023
432/1
0.060 सिंह सरक्षक मथुराबाई, शिल्पा, हल्की पुत्रिया अजय सिंह 47 मथुराबाई बेवा अजय सिंह गौड, निशा, महक, गुंजन,ना.बा.आ. अजय
48
2.023
432/2
विनीताबाई वि.प्रताप सिंह, पवन कुमार ना. बा. सरक्षक मॉ स्वयं जाति गौछ
49 हजारीलाल आ.अमान सिंह रघु
50 हजारीलाल आ.अमान सिंह रघु
51
सुल्तान आ.भैयालाल कीर
52 ताराबाई पत्नि छोटेलाल रघु
53 सीताराम आ.सेठवीर रघु
54 राजेश कुमार आ.राधेश्याम रघु.
0.008 336
0.239
0.130
1.145
338
0.050
1.943
429/2
0.125
0.850
428
0.425
2.311
426
0.024
0.105
427/1/1 7679
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 सितम्बर 2023
भाग 1 ]
55 राजेश कुमार आ.राधेश्याम रघु 427/2 0.445 0.024
56 427/1/2 0.105 0.018
रघुनाथ आ.बाबूलाल रघु
427/3 0.445 0.042
57 रघुनाथ आ.बाबूलाल रघु
58 जगदीश आ.बाबूलाल 427/1/3 0.109 0.020
59 जगदीश आ. बाबूलाल रघु 427/4 0.445 0,025
60 427/1/4 0.109 0.019
रसिकबिहारी आ .बाबूलाल रघु
61 रसिकबिहारी आ. बाबूलाल रघु 427/5 0.445 0.022
62 लक्ष्मीबाई पत्नि मूलचंद्र कीर 425/1 1.121 0.040
63 मोहन सिंह आ.कोमल सिंह रघु 422 0.202 0.090
मोहन सिंह आ.कोमल सिंह रघु 424 2.651 0.130
64
65 संतोष, केदार आ.उघम, सुप्यार सिंह आ.भैयालाल कीर 421 0.255 0.064
66 लक्ष्मीबाई पत्नि दुलीचन्द कीर 420 0.279 0.101
67 अर्जुन सिंह आ.सुमेर सिंह, गुड्डू, आ .सुमेर सिंह कीर 419 0.563 0.180
68 अर्जुन सिंह आ.सुमेर सिंह, गुडडू, आ.सुमेर सिंह कीर 418 0.502 0.160
कमोद सिंह आ.खुशीलाल कीर 417/1 0.247 0.041
69
70 श्यामलाल, चन्द्रभान आ. मित्तर कीर 417/2 0.251 0.064
71 हल्केवीर आ.सेठवीर रघु 406 2.226 0.008
72 जीवन सिंह आ. परमलाल कीर 416 0.356 0.356
73 जीवन सिंह आ.परमलाल कीर 415 0.611 0.004
74 सविताबाई पत्नि रमेश कुमार 413 0.384 0.384
75 सविताबाई पत्नि रमेश कुमार रघु 414 0.461 0.160
76 सविताबाई पत्नि रमेश कुमार रघु 412 0.097 0.097
77 सविताबाई पत्नि रमेश कुमा रघु 411 5.941 0.559
78 नाथूराम आ.कोमल सिंह लोधी 394/1 0.156 0.080
79 प्रभाबाई पुत्री खुशाल सिंह 401 1.016 0.550
80 प्रभाबाई पुत्री खुशाल रघु 402 1.012 0.068
81 चम्पाबाई आ.जीवन सिंह रघु 403 2.027 0.064
82 भगवानसिंह , बैनी प्रसाद, मंगलसिंह, चोखेलाल , टीकाराम, मदनलाल
397 1.987 0.263
आ.शिब्बूलाल ढीमर
83 पतिराम आ.थम्मनसिंह चमार 400/1 1.331
84 रामवतीबाई बेवा दयालसिंह ,जग्गू उर्फ, झब्बूलाल, सुग्रीव , बिनोद आ.
400/2 1.331
दयाल सिंह जाति चमार 1.110
85 राममरत उर्फ रामवगस आ. थम्मनसिंह जाति चमार 400/3 1.332
86 मुन्नीबाई बेवा श्रीलाल राजेश, पुसपाल पिता श्रीलाल जाति चमार 400/4 1.332
87 मुन्ना ना.बा.पिता शिब्बूलाल ढीमर 396 1.360 0.004
88 मुन्ना ना.बा.पिता शिब्बूलाल ढीमर 395 0.251 0.080
89 उमेदीबाई पत्नि टेंकसिंह लोधी 388 0.214 0.214
90 नाथूराम आ. कोमल सिंह लोधी 389 0.032 0.032
91 प्रभाबाई पत्नि नाथूराम लोधी 390/1/1 0.809 0.049
92 उमेदीबाई पत्नि टेकसिंह लोधी 390/1/2 0.303 0.025
93 छोटेलाल आ. बाबूलाल ब्राहम्ण 390/1/3 0.930 0.106
94 जालम सिंह आ. कोमलसिंह लोधी 386/2 1.619 0.040
95 जालम सिंह आ.कोमलसिंह लोधी 385/1 0.303 0.289
96 जालम सिंह आ.कोमलसिंह लोधी 385/5 0.024 0.020
97 नाथूराम आ.कोमल सिंह लोधी 385/2 0.219 0.068
98 नाथूराम आ .कोमल सिंह लोधी 385/4 0.160 0.088
99 भुजबल, शीलाबाई, फुल्ली, झल्लीबाई, हक्कीबाई पुत्र / पुत्री बुद्धा लोधी 380 3.063 0.709
कुल योग- 89.754 13.894
1. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण , कार्यालय कलेक्टर ( भू-अर्जन शाखा) जिला रायसेन के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।
7680
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 सितम्बर 2023
[ भाग 1
2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी/अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बरेली तहसील बरेली जिला रायसेन म.प्र. के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।
3. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री रामनी अवंतीबाई लोधी सागर नहर संभाग नरसिंहपुर म.प्र. के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है।
4. कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर ( भू अर्जन ) रायसेन की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नही करेगा। कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नही करेगा।
5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितवद्ध कोई व्यक्ति अधि- सूचना प्रकाशन के 60 दिवस के अंदर भू- अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर जिला रायसेन के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है ।
6. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितवद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाइट www.raisen.nic.in एवं म.प्र.शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाइट http: //www . mprevenue.nic.in पर भी देखा जा सकता है।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अरविंद कुमार दुबे, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.
7681
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 सितम्बर 2023
भाग 1 ]
कार्यालय , कलेक्टर, जिला रायसेन, मध्यप्रदेश
क्र. 348-भू-अर्जन-2023 .
रायसेन , दिनांक 27 सितम्बर 2023
जबकि समुचित सरकार को ऐसा प्रतीत होता है की, लोक प्रयोजन के लिए पश्चिम भोपाल बाईपास मार्ग निर्माण परियोजना हेतु जिला रायसेन, तहसील- गौहरगंज के 8 ग्रामों की कुल 82.483 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है , सामाजिक समाघात मूल्यांकन अध्ययन (एसआईए ) यूनिट द्वारा किया गया था और नियम 4 के अधीन यथा विहित कलेक्टर द्वारा गठित एक दल द्वारा एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी/ प्रारंभिक अन्वेषण किया गया था । सामाजिक समाघात मूल्यांकन रिपोर्ट /प्रारंभिक जांच का सार इस प्रकार है- पश्चिम भोपाल बाईपास मार्ग निर्माण परियोजना हेतु भूमि का अर्जन बहुत जनउपयोगी है , इस परियोजना से अंचल में आवागमन सुविधा होगी एवं क्षेत्र के विकास के अवसर सृजित होंगे । प्रस्तावित भु-अर्जन के लिए वैद्य और सार्वजनिक उद्देश्य है , जो पहचान की गई भूमि का अधिग्रहण आवश्यक बनाता है । भू-अर्जन के कारण कोई भी परिवारों के विस्थापित होने की सम्भावना नही है ।
अतः रायसेन जिले की तहसील - गौहरगंज के कुल 8 ग्रामो की निजी भूमि, जिसका विवरण निम्नानुसार है , का अर्जन किया जाता है ।
ग्रामः- संराकिया
तहसीलः- गौहरगंज जिला:-रायसेन
रा.नि.न.ः- मण्डीदीप 01
उप -तहसीलः- औबेदुल्लागंज
हितबध्द व्यक्ति का नाम और पता
भूमि का प्रकार
क्र० सं०
सर्वेक्षण सख्या
स्वामित् व का प्रकार
कुल रकबा (हे.में)
रकबा (हे.में) अर्जित
6
3
5 1
2
4
7
सिंचित
1
144
7.004 4.461 निजी
2
मो. शकील खाँ पिता हसन खाँ एवं अन्य नाम पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
सिंचित
147/1
1.964
निजी
0.909
इरशादखॉ नौशादखॉ असफाकखाँ साजिदखॉ माजिदखॉ पिता यासीन खॉ जैद खाँ पिता सादिक खॉ सरंक्षक इरशाद खॉ पता नयापुरा मेवाती गौहरगंज रायसेन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
सिंचित
3
147/2
1.989
निजी
3.237
4
2.428
मो शजिद खाँ मो माजिद खाँ पिता यासीन खाँ पता सराकिया गौहरगंज रायसेन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
सिंचित
147/3/1
0.371 निजी
5 147/3/2
निजी
0.186
0.809
साजिदा पत्नी वी पत्नि स्व मो सादिक ना वा मो जैद खान आ सादिक खॉ सरंक्षक माता स्वंय एवं अन्य नाम पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
सिंचित/ आवासीय
6
147/4/1
निजी
0.809
0.132
साजिदा वी पत्नि स्व मो ० सादिक ना० वा० मो ० जैद खान आ० सादिक खॉ सरंक्षक माता स्वंय हिस्सा ०. 50 पैसा मो० असफाक आ० यासीन खॉ हिस्सा ० . 50 पैसा जाति पता नि ० नयापुरा मेवाती
मो ० इरशाद खां मो० नौशादखां आ० यासीन खां जाति मुसलमान पता नि०- नयापुरा मेवाती भूमि स्वामी
सिंचित/ आवासीय
7
0.198
0.040 निजी आवासीय
147/4/ 2/ 2/2/1
147/ 4/2 /
निजी 8
0.049
0.405
1
मोहम्मद इरशाद खॉ, मोहम्मद नौशाद खाँ पिता यासीन, अशरफवी वी पत्नी समशेर खॉ पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
व्यावसायि क
निजी
0.050
148/1
9
0.964
सौरभ गर्ग पिता बेनीमाधव गर्ग , इकबाल अली पिता शौकत अली पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
व्यावसायि क शाविया वी बेवा चन्दु खॉ, एवं अन्य नाम पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 सितम्बर 2023
7682
व्यावसायि
निजी
0.405
0.046
10 148/2/1
निजी
0.720
0.062
11 149/1
मेहफूज खान पिता आ चन्दू खाँ पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी
क व्यावसायि क
0.725
0.046
निजी 12 149/2
श्रीमति ईंगिता विन्दल पत्नी मनीष विन्दल पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
व्यावसायि क
नवीन मदान पिता नन्दलाल मदान पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी
सिंचित
142
निजी 13
0.190 0.356
14
0.820
निजी
4.142
141
निजी 174
2.212
0.673
15
हसनखाँ पिता शाहमत खाँ पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी एवं शासकीय म.प्र.शासन
एहसान खान पिता शरीफ खान एवं अन्य नाम पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
फरीद खाँ पिता हसन खाँ जाति मेवाती एवं अन्य नाम पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
सिंचित/ व्यावसायि क सिंचित/ व्यावसायि क
16
172
0.364
0.243
निजी डालचन्द चौकसे पिता नन्हैलाल चौकसे एवं अन्य नाम पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
सिंचित/ व्यावसायि क
170
0.813
0.175 निजी सिंचित
17
निजी 18
151
2.040
0.027
अशोक कुमार जितेन्द्रकुमार पिता आ हेमराज एवं अन्य नाम पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
संजीव कुमार पिता मुन्नालाल एवं अन्य नाम पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी,
सिंचित/ व्यावसायि क/ औद्योगिक एवं खनन
19
173
0.136 निजी
12.890
सिंचित / व्यावसायि क / आकीय
ओम प्रमोटर्स एण्ड डब्लपर्स प्रा० लि० सि ० द्वारा डायरेक्टर ओमप्रकाश गुप्ता पिता आत्मज श्री किशनलाल गुप्ता एवं अन्य नाम पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
सिंचित
0.044 निजी
1.138
20
150
10.815
प्रभावित रकबे का कुल योगः-
ग्रामः- खामखेड़ा
तहसीलः-गौहरगंज जिला:-रायसेन
क्र० सं०
सर्वेक्षण सख्या
कुल रकबा (हे.मे)
राजकुवरं पाटीदार पत्नी एवं अन्य नाम पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
रा.नि.न.ः- मण्डीदीप 01
उम-तहसीलः-औबेदुल्लागंज
हितबध्द व्यक्ति का नाम और पता
भूमि का प्रकार
स्वामित्व का प्रकार
अर्जित रकबा (हे. मे) (कॉलम-3 कुल रकबा में से)
1
2
4
7
6
3
5
0.792 निजी सिंचित
46/1
1
1.011
निजी 2 46/2/1
0.108
ममताबाई पत्नी नरवद सिंह पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
सिंचित
0.202
3
सिंचित
46/2/2
2.292
0.858 निजी ममताबाई पत्नी नरवद सिंह पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी बंशीलाल पिता नानाजी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
आवासीय
4
164/1
0.336
0.041 निजी मेसर्स शुभारम्भ बिल्डर्स एण्ड डेव्लपर्स द्वारा पार्टनर्स मारूत चाडंक पिता राजेश चाडंक एवं योगेश माहेश्वरी पिता चन्द्रगोपाल माहेश्वरी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
आवासीय
164/4/1
0.221
0.016 निजी 5
मेसर्स शुभारम्भ बिल्डर्स एण्ड डेव्लपर्स द्वारा पार्टनर्स मारूत चाडंक पिता राजेश चाडंक एवं योगेश माहेश्वरी पिता चन्द्रगोपाल माहेश्वरी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी 7683
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 सितम्बर 2023
भाग 1 ]
0.745
2.023
निजी सिंचित
165/1/1
6
शाहिद खान पिता शफीक खान एवं जाहिद खान आ शफीक खान व हुजेफा ना बा आ जाहिद खान संर पिता स्वयं जाति मुसलमान पता नि० नयापूरा मेवाती गौहरगंज रायसेन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी ,
सिंचित
2.023
165/2/1
7
0.847 निजी
0.809
8
निजी शाहिद खान पिता शफीक खान एवं जाहिद खान आ शफीक खान व हुजेफा ना बा आ जाहिद खान संर पिता स्वयं जाति मुसलमान पता नि०नयापूरा मेवाती गौहरगंज रायसेन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
सिंचित
33
0.511
9 15/2/2/2
निजी
0.667
0.540
अर्जुनसिंह पिता बाबूलाल जाति परमार पता लहाडपुर रायसेन म.प्र.भूमि स्वामी
सिंचित
0.160 निजी चन्दर सिहं पिता बाबूलाल, अपूर्वा वैद्य पुत्री संजय जैन संजय जैन पिता स्व श्री डी एल जैन पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
सिंचित
0.304
10 15/2/2/1
निजी संजय जैन पिता डी एल , मीता जैन पत्नी संजय जैन पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
सिंचित
0.203
0.006
11
15/2/2/3 12
निजी 12 45/3/3 0.405
0.034
संजय जैन पिता डी एल , मीता जैन पत्नी संजय जैन पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
सिंचित
तारा पाटीदार पत्नी लीलाकिशन पाटीदार जाति पाटीदार पता ई -8 / 132 भारत नगर भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
सिंचित
2.635
51/1/1
1.026
13
निजी
14 51/1/2
0.449 निजी
2.635
श्यामलाल पिता धनलाल जाति पाटीदार पता खामखेड़ा गौहरगंज रायसेन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
सिंचित
0.299
15
मोहित कुमार पाटीदार पिता श्यामलाल पाटीदार जाति पाटीदार पता खामखेड़ा गौहरगंज रायसेन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
सिंचित
160/1
0.033 निजी गनेशराम पिता पूरनसिंह जाति गौंड पता खामखेड़ा गौहरगंज रायसेन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
सिंचित
16 160/2
0.607
0.233 निजी सुशीलाबाई पत्नी तुलाराम रंजीत पिता तुलाराम दुर्गेश पिता तुलाराम सूरज पिता तुलाराम दीपक पिता तुलाराम जाति गोडं पता खामखेड़ा गौहरगंज रायसेन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
सिंचित
17 160/3
0.607
0.398 निजी
0.429
गेंदालाल पिता पूरन सिहं जाति गोंड पता खामखेड़ा गौहरगंज रायसेन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
सिंचित
18
18
3.273
निजी संजय जैन पिता डी एल जैन एवं अन्य नाम पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
सिंचित
34/1
1.214
0.296 निजी 19
अर्जुन सिहं पिता बाबूलाल परमार जाति परमार पता लहाडपूर रायसेन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
विवेक परमार पिता घीसीलाल परमार पता
सिंचित
20
47/1
1.991
0.362
निजी
सिंचित
21
0.157 निजी 47/2
1.991
22
163/1
1.416
0.088 निजी बागसेवनिया हुजूर भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी विनय परमार पिता घीसीलाल परमार पता बागसेवनिया हुजूर भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
सिंचित
0.096
23
निजी सत्यप्रकाशृ पाण्डे डॉअदित्यू प्रकाशृ पाण्डे पुत्र रामप्रकाश पाण्डे जाति ब्राहाम्ण पता भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 1/2 डॉ वेदप्रकाश पाण्डे पिता आ रामप्रकाश पाण्डे जाति ब्राहाम्ण पता भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
सिंचित
0.280
163/2
मेसर्स शुभारम्भ बिल्डर्स एण्ड डेव्लपर्स द्वारा पार्टनर्स मारूत चाडंक पिता राजेश चाडंक एवं योगेश माहेश्वरी पिता चन्द्रगोपाल माहेश्वरी पता खामखेड़ा गौहरगंज भोपाल मध्य प्रदेश निजी संस्था
सिंचित
0.682
24
29
निजी
0.991
25
12.733
53
राकेश परमार पिता बाबूलाल जाति परमार पता खामखेडा गौहरगंज रायसेन म.प्र.भूमि स्वामी
1.694 निजी
सिंचित / आवासीय
फूलवतीबाई पत्नी श्यामलाल जाति पाटीदार एवं अन्य नाम पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 सितम्बर 2023
7684
5
162
1.700
निजी
[ भाग 1
सिंचित
26
0.021
27
निजी 161/1/2 2.043
0.492
सत्यप्रकाश पाण्डे , डॉ. आदित्यप्रकाश पाण्डे पुत्र रामप्रकाश पाण्डे जाति ब्राम्हण पता भोपाल 1/2 , डॉ. वेदप्रकाश पाण्डे पिता रामप्रकाश पाण्डेजाति ब्राम्हण पता भोपाल 1/2,
सिंचित
161/3/2 3.485
28
0.757
निजी यमंक पाटीदार पिता महावीर पाटीदार जाति पाटीदार पता खामखेड़ा गौहरगंज भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
सिंचित
29
0.275
1.817
निजी
1/2, मो अली जकरिया पिता असमद खाँ पता भोपाल भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी दुर्रेदारुल जलालवानो पिता असमद खाँ पता भोपाल भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 1/2
सिंचित
1
0.227
30
निजी यमंक पाटीदार पिता महावीर पाटीदार जाति पाटीदार पता खामखेड़ा गौहरगंज भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
सिंचित
0.007
2
31
50/1
0.202
निजी मो अली जकरिया पिता असमद खाँ पता भोपाल भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 1/2 दुर्रेदारुल जलालवानो पिता असमद खाँ पता भोपाल भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 1/2
सिंचित
0.133
32
0.007
0.130
निजी 150/2/5
ममताबाई पत्नी नरवद सिंह जाति राजपूत पता खामखेड़ा गौहरगंज रायसेन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
सिंचित
152
0.029 निजी 33
गुलरेज खाँ पिता मुजफ्फर खां पता नयापूरा मेवाती गौहरगंज रायसेन मध्यप्रदेश भूमि स्वामी ज
सिंचित
0.364
155
1.615
0.718
निजी 34
इरशादखाँ नौशादों असफाकों साजिदखाँ माजिदखॉ पिता यासीन खॉ जैद खाँ पिता सादिक खॉ सरक्षक इरशाद खॉ एवं अन्य नाम पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
सिंचित
35
0.069
एहसान खान पिता शरीफ खान एवं अन्य नाम पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
सिंचित
136
0.450
निजी
36
157
3.485
0.164 निजी इकबालअली, रिजवानअली , सलमानअली, शाहबाजअली पिता शौकतअली पता मण्डीदीप गौहरगंज रायसेन म.प्र . भूमि स्वामी
सिंचित / आवासीय /व्यावसा यक
37
28/2
निजी
1.447
0.037
मेसर्स शुभारम्भ बिल्डर्स एण्ड डेव्लपर्स द्वारा पार्टनर्स मारूत चाडंक पिता राजेश चाडंक एवं योगेश िमाहेश्वरी पिता चन्द्रगोपाल माहेश्वरी न एवं अन्य नाम पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
सिंचित
38
17/1
0.094
0.064 निजी विनय परमार पिता घीसीलाल परमार पता बागसेवनिया हुजूर भोपाल मध्यप्रदेश भूमि स्वामी
सिंचित
39
17/2
0.400
निजी संजय जैन पिता डी एल जैन मीमांस जैन पिता संजय जैन पता बंसल बिहार कालोनी भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
सिंचित
0.034
13.408
प्रभावित रकबे का कुल योगः-
ग्रामः- हमीरी
जिला:-रायसेन
तहसीलः-गौहरगंज
क्र० सं०
सर्वेक्षण सख्या
कुल रकबा (हे.में)
अर्जुन सिहं पिता बाबूलाल परमार जाति परमार पता लहाडपूर रायसेनमध्य प्रदेश भूमि स्वामी "
रा.नि.न.ः- मण्डीदीप 01
उप- तहसीलः-औबेदुल्लागंज
हितबध्द व्यक्ति का नाम और पता
भूमि का प्रकार
स्वामित्व का प्रकार
अर्जित रकबा (हे . में) (कॉलम-3 कुल रकबा में से )
3
1
4
5
1
96/3
0.797
0.175 निजी 6
7
सिंचित
पन्नालाल पुत्र रामरतन जाति चमार पता हमीरी गौहर गंज रायसेन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 7685
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 सितम्बर 2023
भाग 1 ]
2 96/2 3.035 0.779 निजी सिंचित रुप सिहं पुत्र पन्नालाल पता हमीरी गौहरगंज रायसेन
मध्यप्रदेश भूमि स्वामी
3 96/1 3.035 0.994 निजी सिंचित शंकरलाल पुत्र पन्नालाल पता हमीरी गौहरगंज
रायसेन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
4 95/1/3/1 3.648 0.378 निजी सिंचित प्रताप सिंह पुत्र रतीराम जाति गुर्जर पता गौहरगंज
रायसेन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
5 86/1 0.676 0.221 निज सिंचित भारतसिंह पुत्र ज्ञान सिहं जाति मीणा पता हमीरी
गौहरगंज रायसेन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
86/2 निजी सिंचित जीवनसिंह पुत्र ज्ञानसिंह मीणा जाति मीणा पता
6 0.676 0.309
हमीरी गौहरगंज रायसेन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
7 91/2 0.712 0.562 निजी सिंचित जीवनसिंह पुत्र ज्ञानसिंह जाति मीणा पता हमीरी
गौहरगंज रायसेन मध्यप्रदेश भूमि स्वामी
8 91/1 0.716 0.052 निजी सिंचित भारतसिंह पुत्र ज्ञान सिहं मीना जाति मीना पता
हमीरी गौहरगंज रायसेन मध्यप्रदेश भूमि स्वामी
9 सिंचित भारतसिंह पुत्र ज्ञानसिंह जाति मीणा पता हमीरी
148/1 0.461 0.104 निजी
गौहरगंज रायसेन म.प्र . भूमि स्वामी
10 85/2 1.688 1.358 निजी सिंचित जीवनसिंह पुत्र ज्ञानसिंह जाति मीणा पता हमीरी
गौहरगंज रायसेन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
11 85/3 1.683 0.092 निजी सिंचित अर्जुनसिंह पुत्र ज्ञानसिंहमीणा जाति मीणा पता हमीरी
गौहरगंज रायसेन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
1,735 0.624 सिंचित रमेशचन्द्र पुत्र प्रहलाददास एवं अन्य नाम पता निवासी
12 83/2 निजी
ग्राम भूमि स्वामी
80/2/1/2 मो मुशाहिद पुत्र कल्लू खां पता हमीरी गौहरगंज
13 0.773 0.545 निजी सिंचित
/1 रायसेन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
14 80/2/2 0.809 0.103 निर्ज सिंचित अतिका खान पत्नी मिस्वाह खां पता नयापुरा मेवाती
गौहरगंज रायसेन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी"
15 80/1/2 0.405 0.089 निजी सिंचित मिस्वाह खाँ पुत्र कल्लू खाँ पता हमीरी गौहरगंज
रायसेन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
16 82/3 1.068 0.013 निजी सिंचित मो मुशाहिद पुत्र कल्लू खां पता हमीरी गौहरगंज
रायसेन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
आमिश खान नाबालिग संरक्षक पुत्र तवरेज खां पता
17 82/2/4 0.944 0.388 निजी सिंचित नयापुरा मेवाती गौहरगंज रायसेन मध्य प्रदेश भूमि
स्वामी
सानिया खान नाबालिगसंरक्षक पुत्री तवरेज खां पता
18 82/2/3 0.944 0.417 निजी सिंचित नयापुरा मेवाती गौहरगंज रायसेन मध्य प्रदेश भूमि
स्वामी
19 82/2/2 0.944 0.417 निजी सिंचित आबिदा बेगम पत्नी तवरेज खां पता नयापुरा मेवाती
गौहरगंज रायसेन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
20 82/2/1 0.943 0.226 निजी सिंचित तवरेज खां पुत्र मुजफ्फर खां पता हमीरी गौहरगंज
रायसेन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
21 82/1/1 0.339 0.006 निजी सिंचित मुनव्वर खां पुत्र मुज्जफर खां पता हमीरी गौहरगंज
रायसेन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
22 56/1 1.955 0.487 निजी सिंचित गजराज सिंह पुत्र बाबूलाल जाति परमार पता हमीरी
गौहरगंज रायसेन मध्यप्रदेश भूमि स्वामी
23 56/2 2.428 0.478 निजी सिंचित बालाप्रसाद पुत्र बाबूलाल जाति परमार पता हमीरी
गौहरगंज रायसेन मध्यप्रदेश भूमि स्वामी
24 56/3 2.428 0.448 निजी सिंचित शेरसिंह पुत्र बाबूलाल जाति परमार पता हमीरी
गौहरगंज रायसेन मध्यप्रदेश भूमि स्वामी
पदमसिंह पिता रामलाल एवं अन्य नाम पता निवासी
25 53 3.319 0.559 निजी सिंचित
ग्राम भूमि स्वामी
रामसिंह पुत्र पन्नालाल पता हमीरी 1/2 भाग , संजय
26 54 1.214 0.307 निजी सिंचित पुत्र गुमानसिंह 1/2 भाग पता हमीरी गौहरगंज
रायसेन म.प्र . भूमि स्वामी
प्रभावित रकबे का कुल 10.131
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 सितम्बर 2023
7686
योगः-
ग्रामः- मूड़ला
जिला:-रायसेन
तहसील: -गौहरगंज
क्र० सं०
सर्वेक्षण सख्या
कुल रकबा (हे.मे)
स्वामित्व का प्रकार
अर्जित रकबा (हे. मे) (कॉलम-3 कुल रकबा में से)
2
3
1
4
5
0.537 निजी 1
97
1.214
96/2
निजी 2
0.225
1.623
3
88/2
2.953
0.986 निजी
निजी
1.209
4
88/3
4.892
86/2/2
निजी
0.870
5
0.411
6
0.405
0.018 निजी 86/2/1
निजी
1.275
7
0.672
85/1/1
8
85/1/2
1.153
0.093 निजी
9
78
2.132
निजी
0.458
10
48
2.447
निजी
0.272
2.903
11
0.425 निजी 33/2/1/1 /1
0.273
0.139 निजी 12
33/2/1/1 /2
2.825
13
निजी
1.098
32
14
0.155
31/1/3/1 1.420
निजी
15 31/1/3/2
0.863 निजी
1.425
0.423 निजी 16 31/1/3/3 1.515
0.647
निजी
0.388
17 29/3/2
8.372
कुल योग
ग्रामः- वमूलिया पवार
जिला:-रायसेन
तहसीलः- गौहरगंज
क्र० सं०
सर्वेक्षण सख्या
कुल रकबा (हे.में)
स्वामित्व का प्रकार
अर्जित रकबा (हे. में) (कॉलम-3 कुल रकबा में से)
1
2
3
4
5
0.575
1
196
0.420
निजी
[भाग 1
रा.नि.न.ः- मण्डीदीप 01
उप- तहसीलः औबेदुल्लागंज
हितबध्द व्यक्ति का नाम और पता भूमि का प्रकार
6
7
सिंचित
सिंचित
हेमराज पुत्र गनपतसिंह पता मूड़ला गौहरगंज रायसेन अनिल उर्फ अर्पित पुत्र सीताराम जाति पाटी दार पता मूड़ला गौहरगंज रायसेन मध्यप्रदेश भूमि स्वामी
सिंचित
विनोद कुमार पुत्र बालाप्रसाद एवं अन्य पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
सिंचित
विनोद कुमार पुत्र बालाप्रसाद एवं अन्य पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
सिंचित
अनिल उर्फ अर्पित पुत्र सीताराम जाति पाटीदार पता मूड़ला गौहरगंज रायसेन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी "
सिंचित
सुनील पुत्र सीताराम जाति पाटीदार पता मूड़ला गौहरगंज रायसेन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
सिंचित
आशा पुत्री राजेन्द्र प्रसाद पता मूड़ला गौहरगंज रायसेन
सिंचित बागमल पुत्र मानक सिह जाति मीना पता गौहरगंज
सिंचित
कृष्णकातं पाटीदार पुत्र वैजनाथ पाटीदार एवं अन्य नाम पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
सिंचित
विनोद कुमार पुत्र बालाप्रसाद एवं अन्य नाम पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
सिंचित
मंजू पटेल पत्नी नीरज पटेलएवं अन्य नाम पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
सिंचित
अम्बुज पटेल पुत्र छोगमल पटेल पता जाटखेड़ी भोपाल
सिंचित
अम्बुज पटेल पुत्र छोगमल पटेल पता जाटखेड़ी भोपाल
घनश्याम पुत्र रामनारायण पाटीदार जाति पाटी दार
सिंचित
सिंचित
पता मूड़ला गौहरगंज भोपाल मध्यप्रदेश भूमि स्वामी ऋषि प्रसाद पुत्र रामनारायण जाति पाटीदार पता मूड़ला गौहरगंज रायसेन मध्यप्रदेश भूमि स्वामी
सिंचित
मनोज कुमार पुत्र रामनारयण पाटीदार जाति पाटीदार पता मूड़ला गौहरगंज रायसेन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
सिंचित
ऋषि प्रसाद पुत्र रामनारायण जाति पाटीदार पता मूड़ला गौहरगंज रायसेन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
रा.नि.न.: - मण्डीदीप 01
उप- तहसीलः औबेदुल्लागंज
हितबध्द व्यक्ति का नाम और पता भूमि का प्रकार
6
7
सिंचित
उजेरजमां पिता अजीजमां पता वमूलिया पवार गौहरगंज रायसेन म.प्र. भूमि स्वामी 7687
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 सितम्बर 2023
भाग 1 ]
2
173
2.428
1.074 निजी सिंचित
3
190
7.485
1.081
निजी अरूणकान्त पिता श्यामलाल एवं अन्य निवासी ग्राम भूमिस्वामी
सिंचित
4
186
2.023
0.179 निजी उर्मिला जैन पत्नि ज्ञानचन्द्र एवं अन्य नाम निवासी ग्राम भूमि स्वामी
सिंचित
5
174
1.214
1.115
निजी धनसिहं पिता रामदयाल एवं अन्य नाम निवासी ग्राम भूमिस्वामी
सिंचित
6
197
2.059
निजी अरूणकांत पिता श्यामलाल जाति पाटीदार पता वामूलिया पवार गौहरगंज रायसेन म.प्र . भूमि स्वामी
सिंचित
0.515
7
187/1 2.185
1.278 निजी उजेरजमां पिता अजीजमां पता वमूलिया पवार गौहरगंज रायसेन म.प्र . भूमि स्वामी
सिंचित
8
175
1.214
कुसुम पाटीदार पत्नी संजय पाटीदार जाति पाटीदार पता वमूलिया पवार गौहरगंज रायसेन मध्य प्रदेश भूमिस्वामी
सिंचित
0.193 निजी
9
199
4.727
निजी तुलसीराम पुत्री हरलालजाति पाटीदार पता वामूलिया पवार गौहरगंज रायसेन म.प्र . भूमि स्वामी
सिंचित
0.093
10 192/1/1 3.565
0.272 निजी लीलाबाई पाटीदार पत्नी देवकरण उर्फ देववक्स पाटीदार एवं अन्य नाम निवासी ग्राम भूमि स्वामी
सिंचित
11
192/2
0.951
0.885 निजी मोहमद शाकिर पिता मोहमद कासिम एवं अन्य नाम निवासी ग्राम भूमि स्वामी
सिंचित
12
निजी 172/2 0.809
0.007
उजेरजमां पिता अजीजजमां पता वमूलिया पवार गौहरगंज रायसेन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
सिंचित
13
172/3 0.809
0.498 निजी कमल सिंह पिता बॅशीलाल पता वमूलिया पवार गौहरगंज रायसेन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
सिंचित
14
188
4.153
0.432 निजी वीरेन्द्रकुमार पत्नी तुलसीराम जाति पाटीदार पता वमूलिया पवार गौहरगंज रायसेन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी , उदय पिता श्यामलाल जाति पाटीदार पता वमूलिया पवार गौहरगंज रायसेन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी,
सिंचित
15
176
4.101
0.126
निजी मनोज पिता रामनारायण एवं अन्य नाम निवासी ग्राम भूमिस्वामी
सिंचित
16 198/2/2 1.350
0.244 निजी गायत्रीबाई पत्नी कैलाशनारायण एवं अन्य नाम निवासी ग्राम भूमि स्वामी
सिंचित
17
0.725 0.387
पिनन चावला पिता रामुमल चावला पता भोपाल हुजूर भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
सिंचित
निजी 198/1/2/ 2
18
0.805
0.364 निजी लीलाबाई पत्नी देवकरण जाति पाटीदार पता वमूलिया पवार गौहरगंज रायसेन मध्यप्रदेश भूमि स्वामी
लीलाबाई पाटीदार पत्नी देवकरण उर्फ देववक्स
सिंचित
198/ 1/ 1/ 2/1
19
0.895
निजी पाटीदार पता मिसरोद भोपाल मध्यप्रदेश भूमि स्वामी राजकुमार पिता विद्या प्रसाद पाटीदार जाति पाटीदार
सिंचित
0.720
198/ 1/1/ 2/2
198/1/ 1/
20
0.287
0.062 निजी सिंचित
2/3
21
171
1.214
0.009
पता हुजूर भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी शीला पाटीदार पुत्री विद्या पाटीदार व पत्नि जगदीश पाटीदार एवं अन्य नाम निवासी ग्राम भूमि स्वामी
सिंचित
निजी
22
5.071
193
2.028 निजी वीरेन्द्रकुमार पत्नी तुलसीराम एवं अन्य नाम निवासी ग्राम भूमि स्वामी
सिंचित
23
152
7.794
0.163 निजी श्री गणेश मंदिर स्थित मंडीदीप द्वारा फूलचंद आऊघोलाल संर जिलाध्यक्ष महोदय रायसेन पता वमूलिया पवार गौहरगंज रायसेन मध्य प्रदेश निजी संस्था
सिंचित
कुल योग
12.145
श्यामलाल पिता हरलाल एवं अन्य नाम निवासी ग्राम भूमिस्वामी मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 सितम्बर 2023
7688
ग्रामः- धनखेडी
तहसील:-गौहरगंज जिला:-रायसेन
क्र० सं०
सर्वेक्षण सख्या
[भाग 1
रा.नि.न.ः- मण्डीदीप 01
उप-तहसीलः-औबेदुल्लागंज
हितबध्द व्यक्ति का नाम और पता
भूमि का प्रकार
कुल रकबा (हे.में)
स्वामित्व का प्रकार
अर्जित रकबा (हे. में) (कॉलम-3 कुल रकबा में से)
4
6
5 2
3
1
7
सिंचित
60/2/1
1.052
0.752
निजी 1
संजय पिता भोजराज जाति पाटीदार पता धनखेड़ी गौहरगंज रायसेन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
सिंचित
2
निजी 60/2/2
0.530
0.180
निजी संजय पिता भोजराज जाति पाटीदार पता धनखेड़ी गौहरगंज रायसेन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
सिंचित
3
63/1/1 1.952
0.547
निजी काशीप्रसाद पिता रामसेवक एवं अन्य नाम पता निवासी भूमि स्वामी समभाग
सिंचित
4
0.405
0.271
63/2/1/1 12
निजी गंगाराम पिता भोलाप्रसाद जाति लोधा पता धनखेड़ी गौहरगंज रायसेन मध्यप्रदेश भूमि स्वामी
सिंचित
5
63/2/2
0.821
0.360
गंगाराम पिता भोलाप्रसाद जाति मीना पता धनखेड़ी गौहरगंज रायसेन मध्यप्रदेश भूमि स्वामी
सिंचित
6
45
0.006
1.875
निजी जगदीश पिता चैनसिंह जाति लोधा पता धनखेड़ी गौहरगंज रायसेन म.प्र . भूमि स्वामी
सिंचित
0.329 निजी 7
44/1
0.324
जगदीश पिता चैनसिंह जाति लोधा पता घनखेड़ी गौहरगंज रायसेन म.प्र . भूमि स्वामी
सिंचित
0.615
0.011
निजी 8 62/1/2/1
रमेश कुमार पिता श्यामलाल जाति लोधा पता धनखेड़ी गौहरगंज रायसेन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
सिंचित
9
0.619
0.205 निजी 62/1/2/2
ओमप्रकाश पिता उमराव सिहं एवं अन्य नाम पता निवासी भूमि स्वामी
सिंचित
निजी 62/2/2 0.085 0.080
10
संतोष कुमार लोवंशी पिता रामचरणलोवंशी पता धनखेडी गौहरगंज रायसेन मध्यप्रदेश भूमि स्वामी
सिंचित
निजी 62/2/4 1.190
0.936
11
62/2/3
निजी रामचरण पिता बुद्धा पता धनखेडी गौहरगंज रायसेन मध्यप्रदेश भूमि स्वामी
सिंचित
12
0.938
0.384
चुन्नीलाल पिता बुद्धालाल एवं अन्य नाम पता निवासी भूमि स्वामी
सिंचित
0.008
62/1/1/2 0.514
निजी 13
देवी सिंह पिता उमराव सिंह जाति पाटीदार पता धनखेड़ी गौहरगंज रायसेन मध्यप्रदेश भूमि स्वामी
सिंचित
0.405
0.058
14 43/1/1
निजी जगदीश पिता चैनसिहं जाति लोधा पता धनखेड़ी गौहरगंज रायसेन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
सिंचित
0.082
0.082 निजी 15 43/1/2
0.267
निजी
0.267
16 43/2/1
सोनाबाई पत्नी चैन सिहं जाति लोघा पता धनखेड़ी गौहरगंज रायसेन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
सिंचित
अमन पाटीदार पिता कामता प्रसाद पाटीदार जाति पाटीदार पता सलैया हुजूर भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
सिंचित
0.008
0.294
43/2/2
निजी 17
चंदन सिहं पिता रेवतीलाल एवं अन्य नाम पता निवासी भूमि स्वामी
सिंचित
निजी
14.254 3.174
41
18
निजी मानकुवंर पत्नी गोविन्द प्रसाद एवं अन्य नाम पता निवासी भूमि स्वामी
सिंचित
0.361
19 44/2/1 0.991
8.019
कुल योग
अमन पाटीदार पिता कामता प्रसाद एवं अन्य नाम पता निवासी भूमि स्वामी 7689
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 सितम्बर 2023
भाग 1 ]
ग्रामः- पोलाहा
तहसीलः- गौहरगंज जिला:-रायसेन
क्र० सं०
सर्वेक्षण सख्या
रा.नि.न.ः- मण्डीदीप 01
उप- तहसीलः औबेदुल्लागंज
हितबध्द व्यक्ति का नाम और पता
भूमि का प्रकार
कुल रकबा (हे .में)
स्वामित्व का प्रकार
अर्जित रकबा (हे. में) (कॉलम-3 कुल रकबा में से)
6
5 1
4
2
3
401
2.608 निजी 1
14.221
7
राजकिशोर आ० - मैयालाल एवं अन्य नाम पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
सिंचित / आवासीय
निजी सिंचित
0.009
2
386/1
2.749
कौशल्या पाल बेवा फूलचन्द जाति पाल पता समरधा हुजूर भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
सिंचित
3
0.550
386/2
0.378
निजी
निजी 4
राजेश पाल पिता फूलचन्द जाति पाल पता समरघा हुजूर भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
सिंचित
386/3
0.550
0.550
5
386/4
0.545
निजी रुपेश पाल पिता फूलचन्द जाति पाल पता समरधा हुजूर भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
सिंचित
0.550
दिनेश पाल पिता फूलचन्द जाति पाल पता समरधा हुजूर भोपाल मध्यप्रदेश भूमि स्वामी
सिंचित
निजी 6
0.214
388/1/1 0.226
अनीता मीना पति रूपसिंह मीना पता भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
सिंचित
निजी
0.153
7 388/1/2 0.227
8 388/2/1 0.101
0.101 निजी राधेश्याम साहू पिता घासीराम साहू पता मंडीदीप रायसेन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी"
व्यावसायि क
9
388/2/2 0.100
0.059 निजी अभिषेक गाँधी पिता उत्तम चंद गाँधी पता रायपुर छत्तीसगढ़ रायसेन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
क व्यावसायि
10 388/2/3 0.100 0.006 निजी प्रमोद कुमार सेठिया पिता करनी धन सेठिया पता रायपुर छत्तीसगढ़ रायसेन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
व्यावसायि क
राजेश लखोटिया पिता बालकिशन लखोटिया पता रायपुर छत्तीसगढ़ रायसेन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
सिंचित
निजी
17.761 4.609
11
389
12
407
9.858
2.099 निजी चौखेलाल पुत्र फुंदीलाल एवं अन्य नाम पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
सिंचित
सीताराम पुत्र रामसिंह एवं अन्य नाम पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
सिंचित
1.708 0.715 निजी 13 402
हेमंत कुमार पुत्र भैयालाल जाति लोधी पता पोलाहा गौहरगंज रायसेन म.प्र . भूमि स्वामी
सिंचित
2.646
14 395/3
0.058 निजी ग्यारसीबाई बेवा किशोरीलाल एवं अन्य नाम पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
सिंचित
406
0.078 निजी 15
1.833
12.182
कुल योग
ग्रामः- नादोर
तहसीलः गौहरगंज जिला:-रायसेन
क्र० सं०
सर्वेक्षण सख्या
सुनीता पत्नी विजय श्रीवास्तव एवं अन्य नाम पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
रा.नि.न.ः- मण्डीदीप 01
उप- तहसीलः औबेदुल्लागंज
हितबध्द व्यक्ति का नाम और पता
भूमि का प्रकार
कुल रकबा (हे .में)
स्वामित्व का प्रकार
अर्जित रकबा (हे. मे) (कॉलम-3 कुल रकबा में से)
6
2
4
1
3
5
7
सिंचित
0.296
0.179 निजी 1
87/2
2
निजी 87/1
0.129
0.129
बसन्तीलाल पुत्र घनलाल जाति लोधी पता नादोर गौहरगंज रायसेन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
सिंचित
राजकुमार रामनानी पिता कुशालदास रामनानी पता स्टेट कालोनी ईदगाह हिल्स हुजूर भोपाल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
सिंचित
निजी
0.213
3 88/2/2/1 0.806
0.373
अनिसावी पत्नी इदशादअली पता नादोर गौहरगंज रायसेन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
सिंचित
4
निजी
4.719
62/2
रामसिहं पिता परमसुख एवं अन्य नाम पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी 7690
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 सितम्बर 2023
5
0.388
62/1/1
1.554
निजी
[भाग 1
सिंचित
6
62/1/2 0.806
0.226
निजी रामसिहं पिता परमसुख एवं अन्य नाम पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
सिंचित
7
66/3
निजी
1.898
0.738
शशांक जैन पिता शिखरचंद जैन एवं अन्य नाम पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
सिंचित
8
45/1
ज्ञानसिहं पुत्र मोहन सिहं परमार एवं अन्य नाम पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
सिंचित
2.337
निजी
1.159
9
45/2/2
0.017
सबाईसिहँ पुत्र हरप्रसाद एवं अन्य नाम पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
सिंचित
1.165
निजी
47
10
1.271
निजी गीताबाई बेवा दौलत सिंह एवं अन्य नाम पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
सिंचित
0.441
निजी 11
54/3
2.387
0.423
अशरफ खान पुत्र समदखान एवं अन्य नाम पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
सिंचित
12
51/1/2
2.035
0.081
निजी इमरतसिंह पुत्र बाफूलाल परमार जाति परमार पता नादोर गौहरगंज रायसेन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
सिंचित
51/2/2
2.036
13
0.255 निजी जीतमल पुत्र सट्रट्टी जाति परमार पता नादोर गौहरगंज रायसेन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
सिंचित
14
48
1.214
0.55 निजी गोविन्दसिंह पुत्र सटूटी जाति परमार पता नादोर गौहरगंज रायसेन मध्यप्रदेश भूमि स्वामी
सिंचित
15
50/2/2
0.226
निजी मुवीन खान पुत्र समदखान एवं अन्य नाम पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
सिंचित
0.01
61/1/2
16
0.894 निजी जीतमल पुत्र सट्रटी जाति परमार पता नादोर गौहरगंज रायसेन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
सिंचित
2.152
17
खूबीलाल पुत्र धनलाल पता नादोर गौहरगंज रायसेन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
सिंचित
61/3
3.159
0.169 निजी
18
61/2/2
भगबान सिहं पिता धनलाल एवं अन्य नाम पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
सिंचित
1.095
2.055
निजी
19
0.680
61/2/1
0.071
निजी बसन्तीलाल पुत्र घनलाल जाति लोघी पता नादोर गौहरगंज रायसेन मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
राजकुमार रामनानी पिता कुशालदास रामनानी एवं अन्य नाम पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
सिंचित / व्यावसायि क
7.411
कुल योग
यह अधिसूचना इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों के लिए भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 (2013 का 30) की धारा 11 (1 ) के उपबन्धों के अधीन जारी की गई है ।
भूमि से सम्बन्धित रेखांकन कलेक्टर के कार्यालय में और अनुविभागीय अधिकरी (रा . ) एवं भू-अर्जन अधिकारी गोहरगंज जिला रायसेन को किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता हैं ।
सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथा उपबन्धित एवं विनिर्दिष्ट संभागीय प्रबंधक म.प्र. सड़क विकास निगम भोपाल अधिकारी और उसके कर्मचारिवृन्द को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने , किसी भी भूमि के स्तर लेने, अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिए अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती है ।
अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात् क्रय / विक्रय , आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथा उपबन्धित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 ( साठ ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप , यदि कोई हो , फाइल किए जा सकेंगे ।
अरविन्द दुबे , कलेक्टर .
7691
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 सितम्बर 2023
भाग 1 ]
उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं
उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर
जबलपुर, दिनांक 22 अगस्त 2023
क्र. B- 5972- एक-7-3-2022 ( भाग एक ) .- रजिस्ट्री अधिसूचना क्रमांक ए- 4818- एक-7-3-2022- भाग-1, जबलपुर, दिनांक 17 दिसम्बर 2022 में आंशिक संशोधन करते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश मुख्यपीठ जबलपुर, खण्डपीठ इन्दौर एवं खण्डपीठ, ग्वालियर के न्यायालय/ रजिस्ट्री हेतु गुरूवार दिनांक 16 नवम्बर 2023 एवं शुक्रवार दिनांक 17 नवम्बर 2023 को अवकाश घोषित करते हुए उसके एवज में शनिवार दिनांक 2 सितम्बर 2023 एवं शनिवार दिनांक 23 सितम्बर 2023 को कार्यदिवस घोषित किया जाता है.
माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार, प्रमोद कुमार अग्रवाल , प्रिंसिपल रजिस्ट्रार ( सतर्कता).
जबलपुर, दिनांक 28 अगस्त 2023
क्र. बी- 6149- तीन- 10-42-75.- एतद्वारा, यह निर्देशित किया जाता है कि निम्न तालिका के कॉलम क्रमांक ( 3 ) में वर्णित न्यायाधीश अपनी पदस्थापना के स्थान के अतिरिक्त कॉलम क्रमांक ( 2 ) में वर्णित स्थान पर प्रत्येक माह में कॉलम क्रमांक (4 ) में दर्शित अवधि के लिये श्रृंखला न्यायालय आयोजित करने हेतु बैठक करेंगे . यह अधिसूचना तालिका के स्तम्भ क्रमांक ( 2 ) में वर्णित स्थान पर श्रृंखला न्यायालय से संबंधित समस्त पूर्व अधिसूचनाओं , यदि कोई हों, को अतिष्ठित करते हुए जारी की जा रही है .
No.B - 6149- III - 10-42-75 .-The Judge named in the column No. (3 ) of the following table is hereby directed to hold sitting at place mentioned in the column No. (2) of the table in addition to her place of posting for the period mentioned in column No. (4) for holding Link Court. This notification is being issued in supersession of all the earlier notifications issued in respect of Link Court for the place mentioned in Column No. (2 ) of the table , if any
TABLE
Period in a month
Name of the
S.
No.
Officer and designation
for which Link Court is to be held (4) Places , where Link Court is to be held (District) (2)
(1)
15 days
(3) Smt . Jyotsana Tomar ,
1.
Shahgarh (Sagar)
I Additional Judge to I Civil Judge , Junior
Division , Banda.
जबलपुर, दिनांक 2 सितम्बर 2023
क्र. बी- 6252 - तीन - 10-42-75.- एतद्वारा, यह निर्देशित किया जाता है कि निम्न तालिका के स्तम्भ क्रमांक ( 3 ) में वर्णित न्यायाधीश अपनी पदस्थापना के स्थान के अतिरिक्त कॉलम क्रमांक ( 2 ) में वर्णित स्थान पर प्रत्येक माह में कॉलम क्रमांक ( 4 ) में दर्शित अवधि के लिये श्रृंखला न्यायालय आयोजित करने हेतु बैठक करेंगे.
No.B - 6252 - III - 10-42-75.-The Judge named in the column No. (3 ) of the following table is hereby directed to hold sitting at place mentioned in the column No. (2) of the table in addition to his place of posting for the period mentioned in column No. (4) for holding Link Court .
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 सितम्बर 2023
7692
TABLE
S. No.
Places , where Link Court is to be held (District)
Name of the Officer and designation (3)
(2)
Period in a month for which Link Court is to be held (4) 2 Weeks (1) 1.
Junnardeo (Chhindwara)
Shri Sandeep Patil , District & Additional Session Judge, Amarwada.
By order of Hon'ble the Chief Justice , SANTOSH PRASAD SHUKLA, Registrar ( District Establishment) .
शुद्धि- पत्र
जबलपुर, दिनांक 1 सितम्बर 2023
जबलपुर, दिनांक 25 अगस्त 2023 क्र. A- 5336- दो- 2-18-2022 .- श्री रूपम वेदी, रजिस्ट्रार (W&I ) , उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , जबलपुर को दिनांक 14 से 17 अगस्त 2023 तक, चार दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है .
अवकाश से लौटने पर श्री रूपम वेदी, रजिस्ट्रार ( W &I ) , उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है .
क्र. A- 5187- दो-3-420-80- भाग- बारह .- सुश्री साधना माहेश्वरी, सेवानिवृत्त प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, श्योपुर को रजिस्ट्री आदेश क्रमांक डी-2945, दिनांक 7 जुलाई 2023 द्वारा सेवानिवृत्ति दिनांक 31 मई 2023 को अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की गई है. परंतु उक्त आदेश में टंकण की त्रुटिवश सुश्री माहेश्वरी की सेवानिवृत्ति दिनांक 28 फरवरी 2023 टंकित हो गई है.
कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
अतः , सुश्री माहेश्वरी के उक्त आदेश में सेवानिवृत्ति दिनांक 28 फरवरी 2023 के स्थान पर दिनांक 31 मई 2023 पढ़ा जावे . शेष यथावत् रहेगा.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री रूपम वेदी , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो रजिस्ट्रार ( W& I ) , के पद पर कार्यरत रहते.
यू. एस. दुबे, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी.
जबलपुर, दिनांक 9 सितम्बर 2023 क्र. D- 3734-दो- 2-46-2019 .- श्री जयंत शर्मा , तत्कालीन संकाय सदस्य ( वरिष्ठ ) , मध्यप्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , जबलपुर वर्तमान में इक्कीसवें अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश ( एम. पी. एम. एल. ए. ) भोपाल को मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक 3- ( ए) 19-03 -इक्कीस- ब ( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 1 ) के अंतर्गत निम्नानुसार अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-
(1) दिनांक 24 अप्रैल 2018 से 22 अप्रैल 2020 तक, 02 वर्ष की ब्लॉक अवधि हेतु तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.
क्र. B -6473-दो - 3-420-80- भाग- बारह. श्री अनिल कुमार सिंह, सेवानिवृत्ति प्रधान न्यायाधीश ( जिला एवं सत्र न्यायाधीश ) , कुटुंब न्यायालय, ग्वालियर को मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के पत्र क्रमांक- 3487-इक्कीस ब( एक) - 2023, दिनांक 26 अप्रैल 2023 के संलग्न प्राप्त आर्डर शीट अवर सचिव, मध्यप्रदेश शासन , वित्त विभाग, भोपाल द्वारा अनुमोदित अखिल भारतीय सेवायें ( अवकाश ) नियम , 1955 के नियम 20ए के अनुसार श्री सिंह की सेवानिवृत्ति दिनांक 31 जुलाई 2023 को निम्नानुसार अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-
253 47
1. अर्जित अवकाश अर्द्धवेतन अवकाश
(2) दिनांक 23 अप्रैल 2020 से 22 अप्रैल 2022 तक, दो वर्ष की ब्लॉक अवधि हेतु तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.
योग 300 दिवस
माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार, यू. एस. दुबे, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी.
7693
भाग 1 ] मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 सितम्बर 2023
2. उक्त अवकाश के वेतन के समतुल्य राशि की गणना अवकाश से लौटने पर श्रीमती मनीषा बसेर, प्रधान न्यायाधीश,
निम्नानुसार की जावेगी:- कुटुंब न्यायालय, विदिशा को विदिशा पुनः पदस्थापित किया
जाता है.
(i) अर्जित अवकाश के एवज में भुगतान = 253 दिवस का
पूर्ण अवकाश वेतन. कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी
दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व
(ii) सेवानिवृत्ति की तिथि को आधा
अवकाश वेतन अनुज्ञेय महंगाई भत्ता मिलता था.
अर्द्धवेतनिक अवकाश प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती मनीषा बसेर, उपरोक्तानुसार
= X47 अवकाश पर नहीं जार्ती तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.
के एवज में नगद
30
भुगतान.
क्र. A- 5285-दो- 2-31-2018.- श्री मो. सैय्यदुल अबरार अंसारी ,
प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , भिण्ड को 14 से 18 अगस्त
जबलपुर, दिनांक 31 अगस्त 2023 2023 तक, पाँच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
क्र. A- 5275- दो-2-21-2022 .- श्री रविन्दर सिंह , प्रधान साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 13 अगस्त 2023 के एवं
न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , कटनी को दिनांक 31 जुलाई 2023 का अवकाश के पश्चात् में दिनांक 19 एवं 20 अगस्त 2023 के
एक दिन का स्वीकृत आकस्मिक अवकाश निरस्त किया जाता है सार्वजनिक अवकाश के लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
तथा दिनांक 31 जुलाई से 5 अगस्त 2023 तक, छह दिन का अवकाश से लौटने पर श्री मो. सैय्यदुल अबरार अंसारी, प्रधान
कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, भिण्ड को भिण्ड पुनः पदस्थापित किया
पश्चात्में दिनांक 6 अगस्त 2023 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ जाता है .
उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर
अवकाश से लौटने पर श्री रविन्दर सिंह, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
न्यायालय, कटनी को कटनी पुनः पदस्थापित किया जाता है.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री मो. सैय्यदुल अबरार अंसारी,
कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद
दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व पर कार्यरत रहते.
मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री रविन्दर सिंह , उपरोक्तानुसार क्र. A- 5287-दो- 2-50-2015.- श्री सुरेश चन्द्र पाल, प्रधान
अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते. न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , पन्ना को 11 से 15 सितम्बर 2023
तक, पाँच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ
क्र. A- 5277- दो - 2-56-2022 .- सुश्री सुमन श्रीवास्तव, प्रधान ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 10 सितम्बर 2023 के एवं अवकाश
न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , सीहोर को दिनांक 7 से 9 अगस्त 2023 के पश्चात् में दिनांक 16 से 18 सितम्बर 2023 तक के सार्वजनिक
तक, तीन दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है. अवकाश के लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर सुश्री सुमन श्रीवास्तव, प्रधान न्यायाधीश, अवकाश से लौटने पर श्री सुरेश चन्द्र पाल , प्रधान न्यायाधीश ,
कुटुंब न्यायालय , सीहोर को सीहोर पुनः पदस्थापित किया जाता है. कुटुंब न्यायालय , पन्ना को पन्ना पुनः पदस्थापित किया जाता है .
कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर
दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
मिलता था. प्रमाणित किया जाता है कि श्री सुरेश चन्द्र पाल, उपरोक्तानुसार
प्रमाणित किया जाता है कि सुश्री सुमन श्रीवास्तव, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .
अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत
रहतीं. क्र. A - 5289- दो-2-50-2018.- डॉ. रमेश साहू, प्रथम अतिरिक्त
प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , जबलपुर को दिनांक 24 जुलाई
क्र. A- 5283- दो- 2-51-2021.- श्रीमती मनीषा बसेर, प्रधान से 12 अगस्त 2023 तक, बीस दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत
न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , विदिशा को दिनांक 9 अगस्त 2023 का किया जाता है . साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 13 अगस्त
एक दिन का ऐच्छिक अवकाश निरस्त किया जाता है तथा दिनांक 2023 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान
9 से 11 अगस्त 2023 तक, तीन दिन का कम्युटेड अवकश स्वीकृत कीजाती है.
किया जाता है.
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 सितम्बर 2023
7694
अवकाश से लौटने पर श्री अजय श्रीवास्तव , प्रधान जिला एवं सत्र
अवकाश से लौटने पर डॉ. रमेश साहू, प्रथम अतिरिक्त प्रधान
न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित न्यायाधीश , सतना को सतना पुनः पदस्थापित किया जाता है.
किया जाता है. अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर
कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था .
दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व प्रमाणित किया जाता है कि श्री अजय श्रीवास्तव , उपरोक्तानुसार
मिलता था. अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद
पर कार्यरत रहते.
प्रमाणित किया जाता है कि डॉ. रमेश साहू, उपरोक्तानुसार अवकाश
पर नहीं जाते तो प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत
रहते. क्र. A - 5297-दो- 2-101-2017 .-श्री सुबोध कुमार जैन, प्रधान
जिला एवं सत्र न्यायाधीश , रीवा को दिनांक 16 से 18 अगस्त 2023
क्र. A- 5291- दो - 2-46-2023.- श्री दिनेश कुमार सिंह , द्वितीय तक, तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ
अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , जबलपुर को दिनांक ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 19 एवं 20 अगस्त 2023 के
7 से 8 अगस्त 2023 तक, दो दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की
किया जाता है. जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री दिनेश कुमार सिंह , द्वितीय अतिरिक्त अवकाश से लौटने पर श्री सुबोध कुमार जैन, प्रधान जिला एवं
प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , जबलपुर को जबलपुर पुनः सत्र न्यायाधीश , रीवा को रीवा पुनः पदस्थापित किया जाता है.
पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर
कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था .
दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व
मिलता था. प्रमाणित किया जाता है कि श्री सुबोध कुमार जैन , उपरोक्तानुसार
अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद
प्रमाणित किया जाता है कि श्री दिनेश कुमार सिंह , उपरोक्तानुसार पर कार्यरत रहते.
अवकाश पर नहीं जाते तो द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद
पर कार्यरत रहते. क्र. A- 5299- दो- 2-22-2023 .- श्री सुनील कुमार जैन, अतिरिक्त
प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , ग्वालियर को होम एल. टी. सी.
क्र. A- 5293-दो- 2-33-2023 .- श्री अजय श्रीवास्तव , प्रधान सुविधा का उपभोग करने के कारण दिनांक 1 नवम्बर 2021 से 31
जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सतना को दिनांक 1 से 2 सितम्बर 2023 अक्टूबर 2023 तक की ब्लॉक अवधि हेतु दस दिवस के अर्जित
तक, दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, विधि और
अवकाश के पूर्व में दिनांक 30 अगस्त 2023 के सार्वजनिक अवकाश विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक- 3- (ए ) 19-03-
तथा दिनांक 31 अगस्त 2023 के सतना जिले में कजलियां के इक्कीस- ब ( एक) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 9 ( 1 - ड)
स्थानीय अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है. एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक 3666- इक्कीस व ( एक) , 2011 ,
अवकाश से लौटने पर श्री अजय श्रीवास्तव, प्रधान जिला एवं सत्र दिनांक 8 अगस्त 2011 में दिए गए निर्देशों के अंतर्गत प्रदान की
न्यायाधीश, सतना को सतना पुनः पदस्थापित किया जाता है. जाती है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर क्र. A- 5301-दो- 2-64-2021.-श्री ओ. पी. एस . रघुवंशी
से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था. (सीनियर), प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, छतरपुर को मध्यप्रदेश
शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक
प्रमाणित किया जाता है कि श्री अजय श्रीवास्तव, उपरोक्तानुसार 3-(ए) 19-03- इक्कीस ब ( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के
अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद
पर कार्यरत रहते . अनुक्रमांक 12 ( 1 ) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक-3440- इक्कीस-
ब( एक ) , दिनांक 7 दिसम्बर 2007 में दिये गये निर्देशों के अन्तर्गत
दिनांक 1 नवम्बर 2021 से 30 सितम्बर 2023 तक, तेईस माह की
क्र. A - 5295- दो-2-33-2023.- श्री अजय श्रीवास्तव, प्रधान अवधि के लिए अट्ठाईस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद
जिला एवं सत्र न्यायाधीश , सतना को दिनांक 22 से 27 सितम्बर भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है .
2023 तक, छह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 28 सितम्बर 2023 के माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार ,
सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की यू. एस. दुबे, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी.
जाती है.
7695
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 सितम्बर 2023
भाग 1 ]
राज्य शासन के आदेश
राजस्व विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल
भोपाल , दिनांक 29 सितम्बर 2023
क्रमांक: एफ.01-11/2020/सात/ शा.7:: मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता, 1959 ( क्रमांक 20
सन् 1959) की धारा 13 की उपधारा (2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद् द्वारा इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से वर्तमान जिला मुरैना में नवीन अनुविभाग पोरसा का सृजन किया जाता है , जिसमें तहसील पोरसा के समस्त पटवारी हल्के समाविष्ट होंगे । तत्पश्चात् अनुविभाग अम्बाह में तहसील अम्बाह के समस्त पटवारी हल्के समाविष्ट होंगे ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजेश कुमार कौल , अवर सचिव.
भोपाल , दिनांक 29 सितम्बर 2023
क्रमांकः एफ.01-11/2020/सात/ शा.7 , भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांकः एफ.01-11 /2020/सात/शा. 7, दिनांक 29/09/2023 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजेश कुमार कौल , अवर सचिव.
Bhopal , the 29th September 2023
No. F - 01-11/ 2020/VII / Sec - 7 :: In exercise of the powers conferred by sub - section ( 2) of section 13 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code , 1959 ( No. 20 of 1959 ) , the State Government, hereby, forms new sub- division Porsa in district Morena comprising of all patwari halkas of tehsil Porsa . After its formation , Sub-division Ambah will comprise of all patwari halkas of tehsil Ambah .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , RAJESH KUMAR KAUL, Under Secy .
7696
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 सितम्बर 2023
[ भाग 1
भोपाल , दिनांक 29 सितम्बर 2023
क्रमांक: एफ.01-15/2022/सात/ शा .7:: मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता, 1959 ( क्रमांक 20 सन् 1959 ) की धारा 13 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार एतद् द्वारा इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से वर्तमान जिला जबलपुर में नवीन तहसील कटंगी का सृजन किया जाता है, जिसमें तहसील पाटन के राजस्व निरीक्षक मण्डल कटंगी के पटवारी हल्का नम्बर 01 से 21 एवं 28 से 37 तक कुल 31 पटवारी हल्के तथा तहसील मझौली का पटवारी हल्का नम्बर 25 इस प्रकार कुल 32 पटवारी हल्के समाविष्ट होंगे । तदुपरांत तहसील पाटन में राजस्व निरीक्षक मण्डल कटंगी के पटवारी हल्का नम्बर 22 से 27 एवं 38 तथा राजस्व निरीक्षक मण्डल पाटन के पटवारी हल्का नम्बर 39 से 80 इस प्रकार कुल 49 पटवारी हल्के तथा तहसील मझौली में 84 पटवारी हल्के शेष रहेंगे ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजेश कुमार कौल , अवर सचिव .
भोपाल , दिनांक 29 सितम्बर 2023
क्रमांकः एफ.01-15/2022/ सात/ शा.7 , भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में , इस विभाग की अधिसूचना क्रमांकः एफ.01-15/2022/सात/ शा.7, दिनांक 29/09/2023 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजेश कुमार कौल , अवर सचिव .
Bhopal, the 29th September 2023
No. F - 01-15/2022/VII/ Sec- 7:: In exercise of the powers conferred by sub- section ( 2) of section 13 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code , 1959 ( No. 20 of 1959 ) , the State Government , hereby , forms new tehsil Katangi in district Jabalpur which would comprise of 32 patwari halkas , i.e. , patwari halka number 28 to 37 and 1 to 21 of RI circleKatangi of teshil Patan and patwari halka number 25 of tehsil Majhouli . After its formation , teshil Patan would comprise of 49 patwari halkas , i.e. , patwari halka number 22 to 27, 38 of RI circle Katangi and patwari halka number 39 to 80 of RI circle Patan and Teshil Majhouli would comprise of remaining 84 patwari halkas .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , RAJESH KUMAR KAUL, Under Secy .