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मध्यप्रदेश शासन
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 311]
भोपाल, गुरुवार, दिनांक 5 अक्टूबर 2023-आश्विन 13 , शक 1945
गृह ( सी - अनुभाग ) विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 5 अक्टूबर 2023
क्र. एफ- 35-61-2005- दो- सी - 1.-चूंकि, राज्य सरकार को यह समाधान हो गया है कि लोकहित में यह आवश्यक तथा समीचीन है कि नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट की गई सेवाओं में कार्य करने से इंकार करने का प्रतिषेध किया जाए;
अतएव, मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विछिन्नता अधिनियम, 1979 ( क्रमांक 10 सन् 1979 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा दर्शाई अनुसूची में विनिर्दिष्ट अत्यावश्यक सेवाओं में कार्य करने से इंकार किए जाने का आदेश जारी दिनांक से तीन माह की अवधि के लिए प्रतिषेध करती हैः-
अनुसूची
ऊर्जा विभाग के अधीनस्थ सभी छः विद्युत कंपनियाँ यथा एम. पी. पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, जबलपुर, म. प्र. पूर्व / मध्य / पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, जबलपुर । भोपाल इंदौर एवं म. प्र. पावर ट्रांसमिशन जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड, जबलपुर के नियमित एवं संविदा कर्मचारियों तथा बाह्य स्त्रोत सेवा प्रदाना एजेंसियों के माध्यम से नियोजित कार्मिकों की सेवायें.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एच. एस. मीना, उपसचिव.
भोपाल, दिनांक 5 अक्टूबर 2023
क्र. एफ- 35-61-2005-दो- सी- 1.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 5 अक्टूबर 2023 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एच. एस. मीना, उपसचिव.
621 622
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अक्टूबर 2023
Bhopal , the 5th October 2023
F. No. 35-61-2005 - II -C- 1.-WHEREAS , the State Government is satisfied that it is necessary and expendient in the public interest to prohibit refusal to work in the essential services specified in the Schedule below;
THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) of Section 4 of the Madhya Pradesh Atyavashvak Seva Sandharan Tatha Vichchinnata Nivaran Adhiniyam, 1979 (No. 10 of 1979) , the State Government hereby prohibits refusal to work in the essential services specified in the Schedule with effect from the date of issue of order for a period of three months :-
SCHEDULE
Services of regular, contract and outsourced workers of all six power companies namely MP Power Management Company Limited, Jabalpur, MP Poorv / Madhya / Paschim Kshetra Vidyut Vitaran Company Limited Jabalpur / Bhopal / Indore and MP Power Transmission / Generating Co. Ltd. , Jabalpur under Energy Department .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh, H. S. MEENA , Dy. Secy.
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2023 .