मध्यप्रदेश शासन
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सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 6 अक्टूबर 2023- आश्विन 14, शक 1945
क्रमांक 315]
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 6 अक्टूबर 2023
क्र. एफ- 2-1-2008-एक- 13.- राज्य सरकार एतद्वारा , ' मध्यप्रदेश लोकतंत्र सेनानी सम्मान नियम 2018 ' में निम्न संशोधन करती है :-
संशोधन
1. उक्त नियमों में, नियम 4 के उपनियम ( 1 ) के स्थान पर निम्न उपनियम प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात्:-
" ( 1 ) ऐसे लोकतंत्र सेनानी जो एक माह से कम कालावधि के लिए निरूद्ध रहे हों, उन्हें रुपये 10,000/ - ( रुपये दस हजार केवल ) प्रतिमाह तथा ऐसे लोकतंत्र सेनानी जो एक माह या एक माह से अधिक की कालावधि के लिए निरूद्ध रहे हों, उन्हें रुपये 30,000/ - ( रुपये तीस हजार केवल ) प्रतिमाह की दर से सम्मान राशि की पात्रता होगी. " 2. उक्त नियमों में, नियम 5 के उपनियम ( 2 ) के स्थान पर निम्न उपनियम प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात :-
" ( 2 ) लोकतंत्र सेनानी के मरणोपरांत उनकी अंत्येष्ठि के लिए रुपये 8,000/ - ( रुपये आठ हजार केवल ) की सहायता उनके परिवार के प्रमुख को दी जाएगी . "
3. उक्त संशोधन अधिसूचना जारी के दिनांक से प्रवृत्त हुआ समझा जावेगा .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, शैलबाला अंजना मार्टिन , अपर सचिव.
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नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2023 .